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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 27 September 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
39
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-09-27.39.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2013-आश्विन 5, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. ई- 5-885 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री तरुण राठी , भाप्रसे (2010 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 11 से 19 जुलाई 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री तरुण राठी, भाप्रसे ( 2010 ) को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण राठी, भाप्रसे (2010) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2013

ई- 5-747- आयएएस- लीव -5 -एक. श्रीमती वीणा घाणेकर, आयएएस , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 11 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2013 तक, पैंतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 अक्टूबर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीणा घाणेकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3545

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 .

3546

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

(3) अवकाशकाल में श्रीमती वीणा घाणेकर को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 59-03- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जुलाई 2013 द्वारा श्री विजय सूर्यवंशी , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2013 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश , 20, 21 एवं 28 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

(2 ) उपरोक्तानुसार स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, द्वारा न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त आदेश निरस्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. एफ 10-28-2010-तेईस- योआसां - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) ( ग ) तथा संशोधित अध्यादेश की धारा 4 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाता है:-

क्र. अशासकीय सदस्य का नाम जिला योजना समिति (1)

(2)

1 श्री सतानन्द गौतम

(3) पन्ना मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के . सिद्धार्थ, उपसचिव.

[ भाग 1 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. 2133-6-15- पच्चास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-

अनुसूची

क्र. किशोर न्याय जिलों के

बोर्ड और नाम

प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम उसका

मुख्यालय

(2)

(1)

(3)

(4)

1 सिंगरौली सिंगरौली श्री के. डी. महार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिंगरौली.

2 रीवा

रीवा श्रीविवेक पटेल, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, रीवा.

3 देवास देवास श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास.

4 शाजापुर शाजापुर श्रीमती मनीषा बसेर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर.

रतलाम

5 रतलाम

श्री सुरेश चंद्र पाल , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम.

No. 2133-6-15-50-2 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of 3547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

the schedule below for the Districts as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:--

SCHEDULE

Name of

S. Name of the

the

Juvenile

No.

Disctricts

Name of the Principal Magistrate& Designation Justice Board & itsHead

Quarter

(2)

(3)

(4)

(1)

Singrauli ( Waidhan)

1 Singrauli (Waidhan)

Shri K. D. Mahar , Chief Judicial Magistrate , Singrauli.

Rewa

2 Rewa

Shri Vivek Patel , Judicial Magistrate , First Class , Rewa .

Dewas

3 Dewas

Shri Sachindra Shrivastava, ChiefJudicial Magistrate , Dewas .

Shajapur

4 Shajapur

Smt . Manisha Baser , Chief Judicial Magistrate , Shajapur.

Ratlam

5 Ratlam

Shri Suresh Chandra Pal , Chief Judicial Magistrate , Ratlam .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2013

फा. क्र . 1 ( सी ) -21-2013 - एट्रोसिटी- इक्कीस- ब( दो ) - 2013.- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री राजीव सिंह ठाकुर, अधिवक्ता को जिला दमोह में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्षके लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी - 21 - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष- 2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003 - अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कियाजायेगा.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2013

फा. क्र. 4- ए- 2002 - इक्कीस ब( एक).- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अंतर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल के स्थान पर तथा श्री अनुपम श्रीवास्तव , चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़ के स्थान पर आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) तक नियुक्तकरता है.

उच्च न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अंतर्गत होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. डी- 15-08-2009-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-08-2009- चौदह-3 , दिनांक 2 मार्च, 2009 में, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में संशोधन करती है , अर्थात्ः-

उक्त अधिसूचना की " शर्त क्रमांक ( 8 ) " के स्थान पर संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्ः-

" शर्त क्रमांक ( 8 ) अधिनियम की धारा 69 की उपधारा ( 2 ) के [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

3548

Bhopal , the 19th September 2013

No. D- 15-08-2009 - XIV - 3.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , State Government, as provided this department's notification No. D - 15-08-2009 - XIV- 3 dated 2ndMarch 2009 , hereby makes the following amendment in this Department's said notification, namely :-

अध्यधीन रहते हुए मण्डी क्षेत्र में स्थापित की गई रोलर फ्लोर मिल को पहली बार कच्चे माल क्रय करने के दिनांक से या इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से , जो भी पहले हो, निर्धारित अधिकतम 3 वर्ष तक कीकालावधिके लिये शर्त क्रमांक ( 9 ) में यथा उल्लेखित उनमें जो भी पूर्वतर हो, मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी. "

In the said notification " Condition Number- ( 8 ) are rescinded and shall be substituted by the following , thatis;

यह अधिसूचना मूल अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 2 मार्च 2009 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2013

" Condition Number- (8 )-Subject to sub - section (2) of Section 69 of the Act , the roller flour mills established in market area shall be entitled for exemption from market fee from the date of first purchase of raw material and or date of commencing of commercial production , which ever is earlier , for a stipulated period of three years subject to the capping as per conditions of clause number 09 here in below . "

This notification shall come into force w.e.f. 02 March , 2009 i.e. the date of its publication of the main notification in the state gazette .

क्र. डी- 15-08-2009- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 19 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

By order and in the name of the Governor of मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Madhya Pradesh, R. K. TRIPATHI , Dy . Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

क्र. एफ. 67-54-10- तीन- 1014.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पालिका परिषद् नीमच, जिला नीमच के आम निर्वाचन में सुश्री जयश्री विनोद शर्मा , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, सुश्री जयश्री विनोद शर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , नीमच के 3549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

पास दाखिल करना था , किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी , नीमच के पत्र दिनांक 22 जनवरी 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री जयश्री विनोद शर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री जयश्री विनोद शर्मा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री जयश्री विनोद शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, नीमच, जिला नीमच का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री जयश्री विनोद शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री जयश्री विनोद शर्मा से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर (लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 67-192-10- तीन - 1016.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

अभ्यर्थी सुश्री जयश्री विनोद शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी सुश्री जयश्री विनोद शर्मा ने सूचना पत्र के जवाब में अपना अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत किया. आयोग के पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2010 द्वारा उक्त अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों की स्वीकार्यता/विश्वसनीयता के संबंध में कलेक्टर नीमच से उनका अभिमत चाहा गया. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला नीमच से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 5 जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया है कि" श्रीमती जयश्री विनोद शर्मा द्वारा प्रस्तुत जवाब में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का कारण उनके जेठ श्री विष्णुकुमार जी के पुत्र श्री आशीष कुमार के विवाह कार्यक्रम की तैयारियां एवं उसी दौरान स्वास्थ्य खराब होना बताया गया. किन्तु प्रार्थीया द्वारा विवाह के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं. इस प्रकार प्रार्थीया के अस्वस्थ होने के संबंध में भी कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं. इस उपरान्त भी प्रार्थीया को तीन बार व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये. किन्तु प्रार्थीया श्रीमती जयश्री विनोद शर्मा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 5 जुलाई 2013 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. " कार्यालय कलेक्टर द्वारा श्रीमती जयश्री विनोद शर्मा के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ( ग ) के तहत् कार्यवाही किये जाने संबंधी अपना अभिमत प्रेषित किया गया.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 13 अगस्त 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री जयश्री विनोद शर्मा कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई जबकि अभ्यर्थी सुश्री जयश्री विनोद शर्मा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 8 अगस्त 2013 को कराई जा चुकी थी.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना के आम निर्वाचन में श्री अशोक कुमार अग्रवाल , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पंचायत , देवेन्द्रनगर , 3550

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

जिला पन्ना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पत्र क्र. 701 /स्था . निर्वा./10 दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अशोक कुमार अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 मई 2010 को जारी किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना ने उनके पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2011 में कारण बताओ नोटिस उपलब्ध नहीं होने के कारण नोटिसों की द्वितीय प्रतियां भेजने का अनुरोध किया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2011 को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , पन्ना के पत्र दिनांक 10 नवम्बर 2011 के संलग्न प्राप्त कारण बताओ सूचना पत्र में अंकित किया गया कि " अशोक कुमार ग्राम देवेन्द्रनगर में नहीं रहते है. पता नहीं बाहर रहने लगे हैं. कोई पता नहीं है ". अतः आयोग ने कलेक्टर पन्ना को निर्देशित किया कि वे अभ्यर्थी को जारी कारण बताओं सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में करवाएं. कलेक्टर पन्ना द्वारा समाचार पत्र दैनिक भास्कर, सतना से प्रकाशित अंक दिनांक 5 फरवरी 2013 के पृष्ठ क्रमांक 09 पर कारण बताओ सूचना प्रकाशित करवाकर कारण बताओं सूचना पत्र की तामीली करवाई.

कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अंदर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है . उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री अशोक कुमार अग्रवाल को नोटिस दिनांक 5 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर पन्ना ने अपने पत्र दिनांक 25 जून 2013 में लेख किया कि " अभ्यर्थी अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित अंक दिनांक 5 फरवरी 2013 के बाद अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है. " उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार अग्रवाल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत्, देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी ) , पूर्व निमाड़ खण्डवा, मध्यप्रदेश खण्डवा , दिनांक 9 सितम्बर 2013

क्र. 28- स्था.नि.शा. - 2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) के अन्तर्गत खण्डवा जिले की कृषि उपज मंडी समिति-74 , खण्डवा, मंडी समिति 75 हरसूद एवं मण्डी समिति 76 पंधाना के लिये नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

01 मंडी समिति-74 खण्डवा

क्र

नाम निर्दिष्ट सदस्य का नाम

(2)

(1)

1

श्री शशि कपूर आत्मज श्री अमरनाथ कपूर अटूट खास , विधायक प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र 175 मांधाता 2 श्री रामचन्द्र आत्मज श्री दशरथ मौर्य, खण्डवा विधायक प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र 177 खण्डवा.

विशेष (3) मंडी अधिनियम की धारा -11 ( घ)

मंडी अधिनियम की धारा -11 ( घ ) 3551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

मंडी अधिनियम की धारा -11 ( घ) 3

श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री शेरसिंह तंवर नावली विधायक प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र 178 पंधाना.

मंडी अधिनियम की धारा -11 ( ज) 4

श्री कैलाशचंद सखाराम पाटीदार, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या , खण्डवा.

मंडी अधिनियम की धारा -11 (ड) 5

श्री माणिकराव महिपतराव आव्हाड़, खण्डवा प्रतिनिधि तहसील सहकारी कृषि प्रक्रिया एवं विपणन संघ मर्या. , खण्डवा.

मंडी अधिनियम की धारा -11 ( ञ) 6 श्रीमती फूंदाबाई ताराचंद पटेल , निवासी सुलगांव प्रतिनिधि जिला पंचायत, खण्डवा.

मंडी अधिनियम की धारा -11 ( च) 7 उप संचालक, कृषि, खण्डवा

02मंडी समिति -75 हरसूद

मंडी अधिनियम की धारा -11 ( घ) 1

श्री रमाशंकर पिता श्री चेतराम, निवासी- सोनखेड़ी विधायक प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र 176 हरसूद.

मंडी अधिनियम की धारा -11 ( झ) 2

श्री रमेशचन्द्र पिता श्री तुलसीराम, निवासी भंवरली जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक प्रतिनिधि.

मंडी अधिनियम की धारा -11 ( ञ) 3

श्रीमती संतोबाई रामप्रसाद कवड़े, निवासी दिदम्दा प्रतिनिधि जिला पंचायत खण्डवा.

मंडी अधिनियम की धारा -11 ( च) 4

वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , हरसूद

03 मंडी समिति -76 पंधाना

मंडी अधिनियम की धारा -11 (ञ ) 1

श्री अनिल लक्ष्मण चौधरी निवासी बोरगांव बुजुर्ग प्रतिनिधि जिला पंचायत खण्डवा.

मंडी अधिनियम की धारा -11 ( च) 2

वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , पंधाना

नीरज दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. क- नि.शा.- सा.लि. - 2013-35.- क्र-मण्डी निर्वाचन-2013 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) बुरहानपुर, कृषि उपज मण्डी समिति बुरहानपुर के लिये एतद् निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ : -

मण्डीअधिनियम की धारा

प्रतिनिधि

स. क्र.

(4)

(3)

निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (2)

(1)

11 (1) ( घ) 1

श्रीमती अर्चना चिटनिस विधायक बुरहानपुर, निवासी बुरहानपुर.

श्री गिरीश शाह पिता श्री नटवरलाल शाह , निवासी प्रतापपुरा बुरहानपुर.

11 (1 ) ( घ) 2

श्री राजेन्द्र दादू, विधायक नेपानगर, निवासीकानापुर.

श्री प्रदीप पिता श्री सोपानराव जाधव, निवासी माजरोदकला, जिला बुरहानपुर,

11 (1 ) (झ) 3

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, खण्डवा.

श्री मोहन पिता पुण्डलिक पाटिल, न्यूइंदिरा कॉलोनी, बुरहानपुर.

11 (1 ) (ग) 4

जिला पंचायत बुरहानपुर

श्री अरूण पिता साहेबराव पाटिल, मु.पो. अम्बाडा, तहसील नेपानगर.

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

[ भाग 1 3552

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

कार्यालय , जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. -मंडीनिर्वा. - 2013-179.- मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा -11 ( 1 ) (घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम 2010 के अंतर्गत सहकारी विपणन सोसायटी की प्रबंध कारणी समिति, कृषि विभाग का एक अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी , जिला भूमि विकास बैंक का एक - एक प्रतिनिधि तथा मंडी क्षेत्र की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट किया जाना है अतः मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (5 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मैं, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर, मण्डला, कृषि उपज मण्डी समिति मण्डला/ नैनपुर/ बिछिया के निम्नांकित प्रतिनिधियों को मण्डी समिति में सदस्यता हेतु नामनिर्दिष्ट करता हूँ:-

पता (5)

नाम निर्दिष्ट सदस्य का नाम (4)

सदस्यका विवरण (3)

क्र. (1) मण्डीसमिति का नाम (2)

पडाव वार्ड, मण्डला मण्डला

श्री कैलाश कुमार रावत

पडाव वार्ड , मण्डला 1 विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि श्री हरि प्रसाद साहू

श्री के. एस. नेताम उप संचालक, कृषि, मण्डला कृषि विभाग का प्रतिनिधि

ग्राम व तह. निवास, जिला मण्डला

श्री संतोष कुमार रजक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि

कटरा रोड मण्डला

श्री मदन चौरसिया

जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि

श्रीजोरावर सिंह

जिला पंचायत का प्रतिनिधि

महाराजपुर, पौंडी, जिला मण्डला

श्री मांगन सोनी

ग्राम व पोस्ट नारायणगंज, मण्डला लोक सभा सदस्य का प्रतिनिधि

वरि. कृषि वि. अधि. बिछिया

श्री के. सी. कोकडिया

कृषि विभाग का प्रतिनिधि

सहकारी विपणन समिति, मण्डला

श्री महेश विश्वकर्मा

2 बिछिया सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि

ग्राम भुआ बिछिया, तह. बिछिया

श्री तुलाराम साहू

श्री तिहार सिंह

ग्राम मुरता पो. मवई, तह. बिछिया जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि

ग्राम नेवसा बहेरा, तह. बिछिया जिला पंचायत का प्रतिनिधि

श्री जागेश्वर राजपूत

ग्राम निवास, तह. निवास

श्री संतोष रजक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि

ग्राम व पो. सालीवाडा, तह. नैनपुर

श्री मदन गोपाल मरकाम

श्री आर. डी . जाटव वरि. कृषि विस्तार अधिकारी , नैनपुर कृषिविभाग का प्रतिनिधि

श्रीमती संपतिया उइके ग्राम व पो . टाटरी, तह. नैनपुर

ग्राम व पो . पाठासिहोरा , तह. नैनपुर

श्री जुगल किशोर श्रीधर

विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि

वार्ड क्र. 14 ग्राम व पोस्ट नैनपुर

श्रीमती सुनीता मरावी

3 नैनपुर सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि जिला पंचायत का प्रतिनिधि

जनपद सदस्य नैनपुर ग्राम

श्री लालजू मर्सकोले

भालीवाडा, मण्डला.

लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम दिनांक 16 सितम्बर 2013

संशोधित अधिसूचना

क्र. -820- मंडी निर्वा.- 2013- कृषि उपज मण्डी समिति के सदस्यों का नामनिर्देशन राजपत्र में अधिसूचित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) के तहत मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( घ ) एक के अन्तर्गत लोक सभा सदस्य प्रतिनिधि का नामनिर्देश , के प्रस्तुत प्राप्त नहीं होने से कार्यालयीन आदेश क्र. 804- मण्डी निर्वाचन 2013 द्वारा सुश्री मिनाक्षी नटराजन सांसद सदस्य का नामनिर्दिष्ट किया गया था.

3553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) कृषि उपज मण्डी समिति 103- जावरा के लिए निम्नानुसार प्रतिनिधि का नामनिर्दिष्ट करता हूं:-

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता क्र. मण्डीसमिति का नाम

(3)

(2)

(1)

1

103-जावरा

श्री सुजानमलजी कोचट्टा, जावरा

मण्डीअधिनियम की धारा प्रतिनिधि

(4)

(5)

धारा -11 ( घ ) एक सासंद, लोकसभा सदस्य

राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश

बड़वानी दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. -10129-प्रोटोकाल.- 2013- पुलिस अधीक्षक, बड़वानी के ज्ञापन क्र- पुअ- बड- एसी-1-2263-2013 बड़वानी, दिनांक 16 सितम्बर 2013 के अनुसार जिला बड़वानी के थाना राजपुर में नवीन पुलिस चौकी भागसुर में स्थापित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग भोपाल के ज्ञापन क्र. एफ 2 (क ) 19-2012- बी-3 - दो, भोपाल, दिनांक 08- अगस्त 2013 के द्वारा पदों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन के ज्ञाप क्र. एफ-2 (क) 15-99- बी- 3- दो, भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 में किये गये प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/ चौकियों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं.

अतः , मैं, श्रीमन् शुक्ला, जिला दण्डाधिकारी , बड़वानी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नाकित अनुसूची में वर्णित बड़वानी जिलान्तर्गत नवीन पुलिस चौकी भागसुर के गठन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूं:-

वर्तमान थाने का नाम ग्रामों कानाम

(3) क्र. (1) (2)

1

राजपुर भागसुर

2

कासेल

राजपुर 3

साली

राजपुर 4

भामी

राजपुर 5

राजपुर राईपुरा (रानीपुरा)

6

मोरानी

राजपुर 7

राजपुर बुदरा

8

राजपुर सिनगुन

9

लाछी

राजपुर जनसंख्या

प्रस्तावित चौकी से दूरी

(5)

(4)

00 कि. मी.

1751

04कि. मी.

1776

10कि.मी.

1789

09 कि.मी.

1772

09 कि.मी.

823

2606

05 कि.मी.

03कि.मी.

653

1633

05 कि.मी.

06 कि.मी.

698

पुलिस अधीक्षक, बड़वानी के ज्ञापन क्र-पुअ-बड़ - एसी - 1-4201-2012 बड़वानी, दिनांक 19 दिसम्बर 2013 के अनुसार जिला बड़वानी के थाना नागलवाड़ी में नवीन पुलिस चौकी बालसमुद में स्थापित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्र . 4491- 703-2012 - बी-1-दो, भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के द्वारा पदों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन के ज्ञाप क्र. एफ-2 (क ) 15-99- बी-3- दो भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 में किये गये प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं का अधिकार/ परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं.

अतः, मैं, श्रीमन् शुक्ला, जिला दण्डाधिकारी, बड़वानी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित बड़वानी जिलान्तर्गत नवीन पुलिस चौकी बालसमुद के गठन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूं:-

वर्तमान थाने का नाम ग्रामों कानाम

क्र.

(3) (2)

(1)

1

नागलवाड़ी बालसमुद

2

नागलवाड़ी मंडवाड़ी

जनसंख्या

प्रस्तावित चौकी से दूरी (4)

(5)

1503

00 कि. मी.

758

06 कि. मी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

3554

(3) (2)

(1)

3

टेमला

नागलवाड़ी 4

नागलवाड़ी मातमुर

5

पानवा

नागलवाड़ी 6

नागलवाड़ी नांदेड़

सालीकला

7

नागलवाड़ी 8

बघाड़

नागलवाड़ी 9

नागलवाड़ी सालीटांड़ा

(5)

(4)

871

05 कि. मी.

04 कि. मी.

701

05 कि. मी.

1436

08 कि. मी.

999

05कि. मी.

1517

09 कि. मी.

1709

09 कि. मी.

435

पुलिस अधीक्षक, बड़वानी के ज्ञापन क्र- पुअ- बड़- एसी-1-2194-2013 बड़वानी , दिनांक 13 सितम्बर 2013 के अनुसार जिला बड़वानी के थाना पाटी में नवीन पुलिस चौकी बोकराटा की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग , भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-2 ( क) 40-2010- बी-3- दो भोपाल दिनांक 4 जून 2012 द्वारा प्राप्त हुई है . एवं शासन के ज्ञाप क्र. एफ-2 (क) 15-99- बी- 3- दो, भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं का अधिकार/ परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं.

अतः , मैं , श्रीमन् शुक्ला, जिला दण्डाधिकारी , बड़वानी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित बड़वानी जिलान्तर्गत नवीन पुलिस चौकी बोकराटा के गठन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूं: -

वर्तमान थाने का नाम (3) ग्रामों कानाम (2)

स. क्र. (1)

पाटी 1

बोकराटा

पाटी 2

कालाखेत

पाटी 3

टापर

पाटी 4

मतरकुण्ड

पाटी 5

चौकी

6

पाटी पिपरकुण्ड

पाटी 7

उबादगढ़

पाटी 8

गोलपाटीवाड़ी

पाटी 9

गारा

पाटी 10

रोसमाल

पाटी 11

कुम्भखेत

पाटी 12

बोरकुण्ड

पाटी 13

भैसारी

पाटी 14.

वन

पाटी 15

झरार

पाटी 16

देवगढ़

पाटी 17

चिचवानिया

पाटी मोरानी

18

पाटी 19

रामगढ़

पाटी 20

शिवनी भूरवानी

पाटी 21

सिंधवानी

पाटी 22

आमली

जनसंख्या (4)

प्रस्तावित चौकी से दूरी (5)

00 कि. मी.

3061

09 कि. मी.

1451

05 कि. मी.

619

598

05कि. मी.

06 कि. मी.

1876

08 कि. मी.

1709

10 कि. मी.

2975

12कि. मी.

1679

14कि. मी.

618

15कि. मी.

617

12कि. मी.

1612

17 कि. मी.

853

15 कि. मी.

636

10कि. मी.

1292

05 कि. मी.

660

07कि. मी.

1540

788

08 कि. मी.

11 कि. मी.

596

15कि. मी.

307

09 कि. मी.

1486

10कि. मी.

305

05 कि. मी.

535

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमन् शुक्ला, उपसचिव.

3555 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी, जिला गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. एस. डब्ल्यू- नौ - 20185-2013 .- जिला गुना के थाना चांचौडा अन्तर्गत नवीन पुलिस चौकी राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्राम नवीन पुलिस चौकी के हिस्से में एतद्वारा सम्मिलित किये जाते हैं : -

ग्राम के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा

क्र.

नवीन पुलिस चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला) जिसे अपवर्जित किया गया.

(4)

(3)

(2)

(1)

1

ग्राम/मोहल्ले का नाम

नवीन पुलिस चौकी बीनागंज , थाना चांचौड़ा, तहसील चांचौडा, जिला गुना.

नवीन पुलिस चौकी बीनागंज, थाना चांचौडा, तहसील चांचौडा, जिला गुना. बीनागंज, जयसिंहपुरा , खातौली, टोडी, सागर, साबलपुरा , पैंची, कोटरा, हरिपुरा, परेवा, सुन्दरपुरा, अरन्या, गादेर, किशोरा , गेंहूखेड़ी, चकलहरचा, मालौनी, आशाखेड़ी, पीपलया वागड़ी, बमौरी , लखनवास, रतोधना, चौपनकला, ककरउआ, पाटोंदी, चौपनाखुर्द, घाटाखेड़ी, अमरपुरा , बड़हपुरा , कोलुआ, शीलाखेड़ी, नवलपुरा , चीतोड़ा, देवापुरा , रमेती, वापचा हलरिया, रामसिहंकापुरा , नयादरी , नलखेड़ा, बरखेड़ा, कालापहाड़, जामोरिया, सोका, रानीखेजड़ा, हरदौलखेड़ी, सैजनया, मेसरौली, रायपुरया, वापचा विक्रम , हिगौनी , भूराखेड़ी, वीवाखेड़ी, बड़खुआ, देहरी , कोन्याकला, चौपनी, कोदयपुरा, बाबाखेजड़ा, लहरचा , कीताखेड़ी, पुरानीगंज, भानपुरा बाबा, भानपुरा मीना , भानपुरा कंजर, लाछौनी, भेंसुआ डवरया, मेरियाखेड़ी मीना, नारायणपुरा , जटेरी, डोकरयाखेड़ी, बरोदिया, कनकानेहरू, ऊदाखेड़ी, पाखरियापुरा, बोरक्ष, चकहरिया, रामपुरा, पीपलिया, ( कोटरा ) रामटेरी, लाखौरी, अजगरी , जोगीपुरा , बरखेड़ी माफी, अजगरा.

नव सृजित नवीन पुलिस चौकी बीनागंज के उपरोक्तानुसार कालम नं. ( 3 ) में वर्णित कुल 84 ग्राम नवीन पुलिस चौकी बीनागंज में एतद्वारा सम्मिलित किये गये हैं तथा उक्त सूची पुलिस विनियम के भाग क के विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक, गुना के कार्यालय में रखी गई है.

उक्त नव सृजित नवीन पुलिस चौकी बीनागंज के अस्तित्व में आने से थाना चांचोड़ा के संचालन एवं संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय - समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्धेश्यों हेतु कार्य प्रारम्भ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.

संदीप यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

[ भाग 1 3556

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्र. सां-ले. - 2013-10268 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :-

1. कालम नं. ( 3 ) में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं से अपवर्जित करती, और

2. नवीन पुलिस चौकी सिरवेल, थाना क्षेत्र भगवानपुरा जो कि जिला खरगोन की तहसील भगवानपुरा में है को पुलिस चौकी घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे :-

सारणी

स्थानीय क्षेत्रों के नाम

स. क्र. उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है

(3)

(2)

(1)

1.

1.

पुलिस थाना भगवानपुरा , तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन.

सिरवेल ( महुडियारीफाल्या, तितरबांगली देवासमाल , शुक्ला, बुडिया, कलश, भाभर फल्या, पटेल फल्या) .

2. नांदिया

3. कुम्भी, पटेल फल्या

4. कुम्हारबेडी ( बुड़की फल्या, भाभरीया फल्या)

5. मालखेड़ा

6. गोन्टिया, ( चिरमुंडी फल्या, बालपानी नवाड़ )

7. पलासकुट ( रायटेमरीफल्या, मुवासमाल )

8. खापरजामली ( मुसाफिरी, जामन्यापानी

नवाड फल्या) ..

9. रूपगढ़ , दौलतपुरा फल्या, खुखरी अम्बा

10. हाथिवुड़िया, झापडीमली , मेन्द्रानिया फल्या, करणडाबरा .

11. सातपाटी, ढोलगानवाड़ा, तोरणी अम्बा

12. उमरिया, काछलाफल्या, चिसपाटी, गुलरीयापानी

13. अम्बा, हवलदारीया फल्या, नवाड फल्या.

14.

2

रायसागर, (लावरिया फल्या, बडवा फल्या, अम्बा फल्या, गवली फल्या) .

पुलिस थाना चैनपुर, तहसील झिरन्या जिला खरगोन .

15. धूपा, सातताली फल्या, हरणकुण्डिया फल्या

16. टांडावाड़ी, रायलबेडा ( कोठबेडा ) बाबलगढ़

17. पीडीजामली

18. सेन्द्रीया घाटी

19. माझल.

3557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

No. 10268 - S.W. -2013 . In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below, The State Government , hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh , Gazette " : -

(i) Exclude Local Area from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in the column (3 ) thereof , and

(ii) Declares New Police Chouki Sirvel , Police Station Bhagawanpura in Tehsil of Bhagawanpura District Khargone and further directs that it shall include the local areas specified in column ( 3 ) of the said Table:-

TABLE

S.No.

Local Areas Name of Village (3)

(1)

Name of Police Station ( with Tahsil and Distt .) from which excluded (2)

1. Thana Bhagwanpura , Tehsil Bhagawanpura District Khargone .

1. Sirvel ( Mahudiyarifalya , Titarbangli , Dewasmal , Shukla , Budiya , Kalash , Bhabhar Falya , Patel Falya) .

2. Nandiya

3 . Kumbhi , Patel Falya

4. Kumharbedi ( Budki Falya , Bhabhariya Falya .

5. Malkheda

6. Gontiya (Chirmundi Falya, Balpani Nawad)

7 . Palaskut (Raitemri Falya , Muwasmal)

8. Khaparjamli (Musafiri , Jamnyapani , Nawad Falya) .

Rupgadh , Daulatpura Falya , Khukhari amba 9.

Hathibudiya , Zapadimali , Mendraniya Falya , Karandabra. 10.

11. Saatpati , Dholaganawada , Torani Amba

12. Umariya , Kachhalafalya , Chispati , Gulriyapani .

13. Amba, Hawaldariya Falya , Nawad Falya .

14. Raisagar , (Lawariya Falya , Badwa Falya , Amba Falya, Gawali Falya .

2. Thana Chainpur, Tehsil Zirniya , District Khargone .

15. Dhupa, Saat Tali Falya , Harankundiya Falya

16. Tandawadi , Rayalbeda (Khothbeda) , Babalgadh .

17. Pidijamli

18. Sendriya Ghati

19. Mazal .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर/उपसचिव.

3558

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. 235- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (1) रीवा

(2) हुजूर

0.0032

(3) द्वारिका नगर (उर्रहट)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) विभाग सेतु संभाग रीवा. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण द्वारिका नगर के पास ( रीवा शहर ) झिरिया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- द्वारिका नगर के पास ( रीवा शहर ) झिरिया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , हुजूर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 236- भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1) रीवा

(2) सेमरिया

(3) बधरा

(4) 0.660

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा.

बीरखाम बधरा मार्ग के कि.मी. 3/10 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बीरखाम बधरा मार्ग के कि.मी. 3/10 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी , हुजूर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 8 सितम्बर 2013

1 ) से ( 4 ) क्र. 815- क- भू.अ.वि.अ. - 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

3559 की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) दमोह दमोह घाट पिपरिया

0.93

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग दमोह.

स्टामडेम निर्माण हेतु भूमि अर्जन बाबत्.

योग .. 0.93

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 817- क- भू.अ.वि.अ.- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में )

(2)

(5)

(6) (1) दमोह दमोह

(3) रियाना

(4) 6.029

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह.

योग .. 6.029

रियाना जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन बाबत्.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 9 सितम्बर 2013

नस्ती क्रमांक 156-2012- एल. ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 1-अ- 82-11-12 . शुद्धि- पत्र. जल संसाधन विभाग के अर्दला तालाब सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम जामली राजगढ़, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-1-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग -1 में दिनांक 18 जनवरी 2013 को, समाचार - पत्र पत्रिका में दिनांक 12 जनवरी 2013 को, अक्षर विश्व में दिनांक 12 जनवरी 2013 को हुआ.

3560

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें :-

प्रकाशन जिसमें हुआ

[भाग 1

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

म. प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 18-1-13

पत्रिका में दिनांक 12-1-13

अक्षर विश्व में दिनांक 12-1-13

सही संशोधित प्रविष्टि

6.33 हे.

5.61 हे.

6.33 हे.

5.61 हे .

6.33 हे.

5.61 हे.

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 6.33 हे. के स्थान पर कुल रकबा 5.61 हे . होगा .

नस्ती क्रमांक 156-2012- एल. ए. भू-अर्जन प्र. क्र.-2-अ-82-11-12.- शुद्धि- पत्र. जल संसाधन के अर्दला तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु ग्राम जामली राजगढ़ , तहसील पंधाना, जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-2- अ- 82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग -1 में दिनांक 12 अप्रैल 2013 को, समाचार - पत्र स्वदेश में दिनांक 18 अप्रैल 2013 को, राज एक्सप्रेस में दिनांक 18 अप्रैल 2013 को हुआ.

उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-

प्रकाशन जिसमें हुआ

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

खसरा

नम्बर राजपत्र भाग -1 में दिनांक 12-04-13

248 स्वदेश में दिनांक 18-04-13

248 राज एक्सप्रेस में दिनांक 18-04-13

248 उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 5.61 हे. यथावत् होगा.

सही संशोधित प्रविष्टि

रकबा

खसरा

रकबा

(हे.में. ) नम्बर

(हे.में. )

3.96

248

0.96

3.96

248

0.96

3.96

248

0.96

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 10 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुक

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)

(4) दतिया

(3) विनौरी

इंदरगढ़

0.60

!

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना

संभाग क्र. 9 , दतिया ( म. प्र. ) . के नहर निर्माण हेतु .

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सेंवढ़ा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

3561 कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 23 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) निजी भूमि (1)

(2)

(3)

(4)

1.16 छतरपुर

रेखा

लवकुशनगर (लौड़ी)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) लवकुशनगर (लौड़ी) . अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिंहपुर बैराज परियोजना की मुख्य नहर की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) निजी भूमि (1)

(2)

(3)

(4)

बगमऊ

1.12 छतरपुर लवकुशनगर (लौड़ी)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर (लौड़ी) .

सिंहपुर बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर की देवीखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी 3562

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

[भाग 1 संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) निजी भूमि (1) (2)

(3)

(4) छतरपुर

0.865

देवीखेड़ा

लवकुशनगर (लौड़ी)

(

अनुसूची

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर (लौड़ी).

सिंहपुर बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर की देवीखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि (4) छतरपुर

1.00

पट्टी

लवकुशनगर (लौड़ी)

(

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर (लौड़ी).

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

(1) (2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि (4) छतरपुर

2.00

अकटौंहा

लवकुशनगर (लौड़ी)

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर (लौड़ी).

सिंहपुर बैराज परियोजना की मुख्य नहर एवं रेखा तथा सिंगपुरवा डिस्ट्री- ब्यूटरी.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

3563 प्र. क्र. 28 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि (1)

(2)

(3)

(4) छतरपुर

गिरधौरी

1.50 लवकुशनगर (लौड़ी)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर (लौड़ी) .

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29- अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि (1)

(2)

(3)

(4)

1.50 छतरपुर लवकुशनगर पीरा (लौड़ी)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर (लौड़ी) .

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 30 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी 3564

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

[भाग 1 संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि (1) (2) (3)

(4) छतरपुर

1.50

हंसपुरा

लवकुशनगर (लौंड़ी)

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर (लौड़ी).

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु. भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8439- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) राजगढ़ जीरापुर

56.957

झाड़मउ

योग .. 56.957 धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजगढ़.

श्यामपुरा तालाब के बांध निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

3565 कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 10- अ-82-12-13- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला (1)

तहसील/तालुका (2)

नगर/ग्राम (3)

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

लगभग क्षेत्रफल (4) खसरा रकबा नं. (हे . में. )

भोपाल

बंगरसिया 109/1

0.240

हुजूर

0.150

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल.

0.320

औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बंगरसियां की निजी.

0.080

94/1

0.350

0.100

94/2/1

0.300

94/2/2

0.020

94/2/2/5

94/2/2/8

107/1 102 0.080 103/1 101 0.020 100 98 94/2/3 1 योग

1.660

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील ( हुजूर ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. 4723 - दस- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 3566

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

[ भाग 1 है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल

(हे. में ) (1) (2)

(3)

(4) शहडोल ब्यौहारी

बनासी

11.774

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल म. प्र.

बनासी जलाशय निर्माण एवं नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी / तहसीलदार ब्यौहारी के कार्यालय में देखा जा सकताहै.

क्र. 4724- दस - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल (हे. में ) (1) (2)

(3)

(4) शहडोल जयसिंहनगर रेउसा

3.256

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल ( म. प्र. ).

बनासी जलाशय के निर्माण एवं नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 28 अगस्त 2013

प्र. क्र. 11 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- विदिशा

(ग) ग्राम- धमनोदा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.839 हेक्टेयर.

लगभग क्षेत्रफल सर्वे

नम्बर

(हे. में )

(2)

(1)

0.101

418/2, 543/1 543/2, 543/3

0.090

414/1/1 , 414/1/2 414/2/1 , 414/2/2

0.036

413/2/1 , 413/2/1/2

0.036

376/2

0.095

380/1 , 380/2

377/2

0.018

0.060

526/2

526/3

0.095

0.005

527

0.205

533/1

0.040

533/2

538/4/3

0.010

0.090

538/1/3

0.018

538/2

0.090

538/1/1

0.054

538/3/1

0.083

541/1 , 541/2

(1)

(2)

540/1

0.085

0.108

540/2/1 , 540/2/2

626/1/2

0.043

0.090

627/1 , 627/2

629/3 , 630/1 ,

630/3/1 , 630/3/2 ,

0.387

787/3/3 , 787/3/2

0.010

630/2/1

0.350

631/1 , 631/2 , 631/3, 631/4

0.054

639/1 , 639/2 , 639/3

0.126

653/1 , 653/2 , 653/3

0.180

658

0.075

659/1

0.076

659/2/2

0.075

664/1/1 , 664/1/2

0.054

787/1

योग .. 2.839

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बरौं सिंचाई योजना के अंतर्गत आर. एम. 1,2,3 .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 8 सितम्बर 2013

पत्र क्र. क- भू- अर्जन- तेन्दूखेड़ा- 2013-816.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील - तेन्दूखेड़ा 3568

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

(ग) नगर/ग्राम- अमवाही, बादीपुरा (घ ) लगभग क्षेत्रफल-31.39 हेक्टर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2) (1)

ग्राम-अमवाही

34/1

0.95 34/2

1.43

0.12 41/5

34/3

0.10 34/4

0.35

0.26 35/2

3.14 36/1

38/2

0.55 36/2

3.32

0.57 37

0.90 39

0.82 40

0.55 41/8

योग .. 13.06

ग्राम-बादीपुरा 7

0.13

0.70 13

8

0.14

0.11 12/1

10

0.38 12/2

0.24

0.43 14

0.40 20/2

15

0.30 17

0.85

1.53 22

19

0.55

0.20 20/1

21

0.81 121

1.43

0.40 123/1

123/2

0.40

0.39 123/3

123/4

0.13

0.13 123/5

(2)

(1)

123/6

0.13

124

1.83

0.83

125

126

1.83

2.10

127

128

1.96

योग . 18.33 31.39

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमवाही जलाशय के बांध , डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमिका नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 9 सितम्बर 2013

नस्ती क्र . 2013 - एल. ए. भू-अर्जन प्र. क्र.- 08- अ-82-12- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम-कोठी

(घ) अर्जित रकबा 0.01 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हे. में ) (2)

खसरा क्रमांक (1)

272

0.01

योग. 0.01 3569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मोटटक्का, ओंकारेश्वर मार्ग के कि.मी. 9/2 में पुल चौड़ीकरण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

नस्ती क्र . 2013 - एल. ए. भू-अर्जन प्र. क्र.-09-अ-82- 12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- धनगांव

( घ) अर्जित रकबा 0.03 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

798

0.03 योग.. 0.03

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- निमाडखेड़ी मार्ग के. कि.मी. 3/6 सतसोई नदी व बाकुर नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

नस्ती क्र. 310-2013- एल. ए. भू-अर्जन प्र. क्र.- 10-अ- 82-12-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- पुनासा

( ग) ग्राम-खेड़ी बुजुर्ग

(घ) अर्जित रकबा 0.26 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

अर्जित रकबा 0.10 0.03 0.11

324/1

340 341 256/3

0.02 योग .. 0.26

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- निमाड खेड़ी मार्ग के. कि.मी. 3/6 सतसोई नदी व बाकुर नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. 3 - अ- 82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- इंदरगढ़ 3570

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

(ग) ग्राम- पहाड़ी श्याम

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.64 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

0.15

57/1 , 57/2 , 57/3

0.09

61/1 , 61/2

0.04

52

0.01

62

0.10

44

0.05

41

40

0.05

0.05

39

26

0.12

0.08

25

0.09

24

0.05

22

0.15

8

21

0.16

6

0.14

0.01

7

0.02

9

0.10

129/1 , 129/2 , 129/3

133

0.18 योग. 1.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 7- अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील - इंदरगढ़

(ग ) ग्राम- जसवन्तपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.63 हेक्टेयर

खसरा

नंबर

क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

352

0.01

0.04

353

342

0.01

0.10

343

0.06

344

0.16

346

0.06

152

0.06

157/1

0.06

157/2

0.01

161

160

0.02

0.09

162

0.08

166

0.08

169

0.07

170

0.05

249

0.16

251

0.04

242

240

0.01

0.25

241

239

0.06

238

0.25

0.06

149

0.06

151

206

0.04

0.06

214/3

0.16

208,

0.03

205/1 , 205/2

0.03

205/3

0.04

215/1

0.05

214/1

0.08

215/2, 215/3

0.05

214/2

200/1

0.01

200/2

0.03

0.03

200/3

0.03

199

197

0.14 योग. 2.63 भाग 1 ]

3571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दतिया, दिनांक 14 सितम्बर 2013

क्र. 2- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- इंदरगढ़

(ग ) ग्राम- चकबैना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.30 हेक्टेयर

क्षेत्रफल (हे. में ) (2)

खसरा नंबर (1)

0.17

272

0.09

271

0.20

274

275

0.01

0.26

261

276

0.01

0.10

260

0.18

278

0.19

239

0.15

159

0.08

158

0.18

137

0.18

138

0.12

139

0.02

95

0.12

96

0.15

94

0.09

90

योग. 2.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 5 - अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- इंदरगढ़

(ग) ग्राम- बैना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.42 हेक्टेयर.

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

खसरा नंबर (1)

0.06

236

235

0.05

0.04

234

238

0.07

239

0.09

0.01

233

0.08

244

0.09

245

0.04

250

0.09

249

259

0.12

0.09

258

253

0.01

257

0.06

0.05

274

273

0.03

269

0.02

0.07

272

271

0.10 3572

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.03

294

0.08

295

287

0.04

0.10

288

1.42

योग.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 6- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- इंदरगढ़

(ग) ग्राम- जोनिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.05 हेक्टेयर

क्षेत्रफल

खसरा

नंबर

(हे. में )

(2)

(1)

0.07

549

0.12

548

0.07

540

0.10

562

563

0.01

0.01

533

0.04

543

0.12

542/1, 542/2

0.07

534

530

0.04

0.08

531

528

0.26

(2)

(1)

527

0.02

0.30

514

506

0.15

0.34

484

0.05

142

0.16

137/1

137/2

0.16

0.07

129

127

0.02

0.43

32

0.17

19

3

0.15

0.04

4

3.05

योग.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 12219 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी 3573

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- बॉकी बाग

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.447 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

0.324

159

0.965

160

163/2

0.168

163/1

1.359

0.820

166/1

0.290

166/1/1

0.185

166/1/3

166/2

0.418

174

0.510

0.784

177/1

0.474

177/2

0.150

364/2

योग.. 6.447

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- कदवाल सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 12224 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग ) ग्राम- कदवाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.765 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.150

41/1

0.405

41/2

(2)

(1)

41/3

0.875

0.442

41/4

42

0.063

0.261

241

0.366

243

0.815

255/1 , 257/1

0.765

257/2

2.964

263,264,266

262

0.980

271

0.679

योग.. 8.765

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है .- कदवाल सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8431 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (कुण्ड़ीबे तालाब निर्माण में सीमांकन अनुसार शेष एवं मिट्टी खनन के लिए डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़ 3574

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

(ग) ग्राम- कुण्डीवे

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.978 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि

302

0.168

511/2

0.380 511/1/3

1.000

303/2

0.100

303/1

0.200

518/2

0.120

296/529

0.560 306/533

0.450 योग.. 2.978

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-कुण्ड़ीबे तालाब निर्माण में सीमांकन अनुसार शेष एवं मिट्टी खनन के लिए डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 10374- भू-अर्जन13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील-देवरी

[भाग 1 (ग) ग्राम-डमरावीर, प.ह.नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टर..

खसरा नं. में से

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

136/1

0.28

136/2

योग. 0.28

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है.- सतधारा जलाशय योजना अन्तर्गत नहर निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधान संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

छतरपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 14- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गयाहै कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम-देवनगर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.475 हेक्टर .

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

179/2

0.140

183/2

0.120 भाग 1 ]

3575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.036

190/1

0.024

190/2

0.089

98

0.175

96

0.206

95

0.167

90

0.163

89

0.127

69/1

0.111

69/2

65/1/2

0.034

0.014

58/1

58/2

0.199

57/2

0.006

0.238

140/1

0.072

140/2/1

0.072

140/2/2

0.072

140/2/3

0.040

145

0.065

146/1

0.280

144/1

0.156

154/1

0.082

154/2/2

154/2/3

0.082

0.190

155/2

0.257

165/2

0.040

74/2/1/1

0.169

177/2घ

0.166

71/2/1

0.147

71/2/2

0.038

71/2/3

0.038

71/2/4

0.076

71/2/5

0.102

141

0.200

142/1

0.038

142/2

0.005

160/2

0.025

178/2ख

0.207

180

4.475

योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 15 -अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- कटिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.965 हेक्टर .

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.252

435/1/3

0.105

441

0.077

443

0.020

445

0.096

448/2

0.005

448/1

447/2

0.018

452/1

0.260

0.119

452/2

0.013

451/2

योग.. 0.965

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 2161 - भू- अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 3576

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर/ग्राम-गोलहटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.028 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.016

128

223

0.128

0.020

214

0.224

213

212

0.120

0.040

404

405

0.004

33

0.176

30

0.080

0.020

31

0.200

63

योग . 1.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2163 - भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन केलिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

[भाग 1 (ग) नगर/ग्राम- देवरीवृत्त

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.089 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.030

484

304

0.017

0.020

291

0.008

292

0.004

176

0.010

435

योग . 0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 2165 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- सिलपरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.021 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में )

(1) 103

योग (2) 0.021 0.021

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिलपरी वितरक की सिलपरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

3577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2167 - भू-अर्जन-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

पूरक-अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- सथनी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.020 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.020

1440

योग . 0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मनकहरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

रीवा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्र. 2231- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- पहाड़ी चक तेदुहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.200 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(अ) निजी भूमि का विवरण

(2)

(1)

1

0.040

0.010

2

0.040

3

0.010

4

5

0.190

0.010

6

0.020

7

62

0.020

0.010

63

0.060

61

0.010

60

0.010

59

0.020

57

0.020

54

0.010

52

0.020

43

50

0.070

0.010

48

39

0.010

0.040

49

47

0.020

0.010

344

0.020

345

346

0.050

0,010

349

0.030

348

0.020

355

0.010

356

382

0.020

383

0.010

384

0.010

385

0.010

386

0.010

0.010

391

0.010

392

393

0.010

432

0.010 3578

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

(2)

(1)

433

0.020

503

0.030

0.020

504

505

0.010

506

0.010

507

0.010

0.020

513

519

0.020

0.020

518

0.010

528

0.010

529

0.010

530

541

0.030

542

0.010

0.010

539

0.010

537

0.010

536

0.010

535

0.010

482

0.010

483

0.010

469

योग (अ ) 1.200

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक

योग (ब)

महायोग अ+ब 1.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर की पहाड़ी माईनर की तेंदुहा सब माईनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2233- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- तेन्दुहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.600 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.010

141

0.030

142

0.020

143

0.210

165

0.040

201

0.030

214

0.020

202

0.030

213

212

0.020

227

0.030

0.020

228

0.010

229

0.020

231

244

0.030

0.020

243

0.030

280

281

0.010

0.030

532

0.010

533

539

0.020

543

0.030

0.020

546

547

0.010

0.020

700

703

0.030

0.010

704

830

0.030 भाग 1 ]

(2) (1)

826

0.010

0.030 827

0.010 847

0.020 848

0.010 849

0.020 859

0.060 825

0.060 909

0.020 908

0.020 910

0.030 911

0.010 919

0.020 920

0.010 926

0.020 925

0.030 922

0.020 924

0.010 982

0.010 983

0.020 1637

0.010 978

0.020 984

0.010 977

0.030 985

0.010 986

0.020 970

0.040 965

0.020 966

0.010 957

0.020 958

0.010 967

3579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.020

1086

0.020

1093

0.010

1092

0.020

1094

0.020

1095

0.040

1096

0.070

1097

0.020

1440

1450

0.030

0.040

1447

0.020

1446

0.020

1445

0.030

1444

1550

0.010

0.010

1552

0.050

1553

0.040

1554

0.020

1555

0.050

1563

0.030

1564

0.150

1565

1617

0.010

0.060

1618

1640

0.010

1620

0.030

0.080

1622

0.020

278

2.600

योग (अ )

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक

योग ( ब)

0.010 969

0.010 959

0.030 1049

0.030 1050

1051

0.030 1081

0.010

0.030 1082

0.030 1083

1087

0.040 1085

0.020 महायोग ( अ+ ब ) .. 2.600

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर की पहाड़ी माईनर की तेंदुहा सब माईनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3580

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. 2235- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- पमरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.61 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में )

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.010

2107

0.010

2072

0.010

2073

0.020

2074

0.010

2075

0.020

2078

0.010

2070

0.010

2069

0.03

1803

0.020

1804

1806

0.010

0.010

1807

0.010

1808

0.020

1784

0.010

1785

0.010

1786

0.010

1781

0.020

1782

0.010

1779

0.010

1694

0.010

1695

0.010

1696

1697

0.010

0.010

1704

1705

0.010

(2)

(1)

1706

0.010

0.020

1707

0.010

1708

0.010

1712

0.010

1714

1715

0.010

0.010

1716

0.010

1717

0.010

1718

1585

0.010

0.020

1584

0.010

1583

0.010

1576

1555

0.010

0.02

1556

0.02

1557

1558

0.01

1559

0.01

0.01

938

0.010

937

936

0.010

0.010

935

0.010

934

0.010

933

0.010

946

0.020

929

0.010

924

0.010

925

926

0.01

0.010

928

0.010

919

922

0.010

0.010

923

0.010

962

0.010

963

0.020

965

0.020

964

0.020

985

0.010

982

0.020

986

0.010

1006 भाग 1 ]

(2) (1)

0.010 1008

0.010 1009

0.010 1015

0.010 1016

0.010 1017

0.010 1018

0.010 1019

1020

0.010 1021

0.010

0.010 1022

0.030 1002

1043

0.010

0.020 1044

1045

0.020

0.010 1046

0.010 1047

0.010 1048

0.020 1052

0.010 473

0.020 470

0.040 471

0.030 472

0.010 474

0.010 479

0.04 1102

0.04 1105

1107

0.03

0.02 1106

0.02 1115

1116

0.01

0.02 1119

0.02 1120

0.02 1118

1139

0.04

0.01 1156

0.02 1137

0.02 1138

0.02 1146

0.02 1147

0.02 1148

0.010 1149

3581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.010

1150

0.020

1151

0.02

1152

0.010

1153

1154

0.010

1155

0.010

1157

0.010

0.020

1224

0.010

1225

0.010

1226

0.020

1227

0.020

1241

0.020

1242

0.020

1245

1246

0.010

2503

0.010

0.010

2504

2505

0.010

0.010

2506

0.020

2497

0.04

2492

0.05

2493

2542

0.010

0.010

2543

0.010

2544

0.020

2545

0.020

2487

0.010

2488

2489

0.010

0.05

2738

0.05

2761

2762

0.030

0.040

2770

0.020

2776

0.020

2765

2775

0.010

0.040

2771

0.060

2706

0.030

2708

0.010

2680

0.040

2681 3582

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.010

2682

0.010

2684

0.020

2678

0.030

2669

0.020

2671

योग (अ) . 2.50

म. प्र. शासन की भूमि

0.03

2709

0.08

2677

योग ( ब ) . 0.110

महायोग (अ +ब ) .. 2.61

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत , सिंहावल वितरक नहर क्र. 2, की पमरिया माईनर का विस्तार के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2237- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम-नोढिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.87 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

( अ ) निजी भूमि का विवरण

0.03

49

0.02

56

0.01

53

(2)

(1)

0.01

95

0.02

82

0.02

94

0.01

85

86

0.01

87

0.01

0.01

84

156

0.03

0.02

155

0.01

204

0.01

205

206

0.02

0.02

207

0.02

208

0.01

209

0.01

210

0.02

282

0.01

283

0.01

291

292

0.02

0.02

293

0.01

444

0.02

534

0.03

535

536

0.01

0.02

537

0.01

654

0.01

655

0.01

650

651

0.01

0.01

592

0.01

644

0.01

645

646

0.01

639

0.02

637

0.01

638

0.01 3583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

636

0.01

634

0.01

0.01

635

633

0.01

632

0.01

0.01

631

0.01

629

628

0.01

0.01

630

0.01

623

625

0.02

627

0.01

0.01

868

0.01

869

0.01

865

0.02

866

0.01

873

0.01

874

0.02

933

योग (अ) 0.81

म. प्र. शासन की भूमि

0.01

442

0.03

443

0.02

902

योग ( ब ) .. 0.06 महायोग ( अ+ ब ) .. 0.87

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2, की पमरिया माईनर की परिसिधी सबमाइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 18 सितम्बर 2013

प्र. क्र.15- अ- 82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम- आंतरी- III

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.662 हेक्टर .

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.212

1782/1 मि 2

0.212

1782/3

0.125

1799/1

0.113

1799/3

योग.. 0.662

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.39- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 3584

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- डबरा

(ग) ग्राम- कल्याणी- III

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.092 हेक्टर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.092

1 मिन/1

योग.. 0.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र.40- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- निम्न

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम-रिठोदन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.228 हेक्टर .

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

251

0.048

0.018

297

योग.. 0.228

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 41 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनोर

(ग) ग्राम-बेरनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.410 हेक्टर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.178

1

0.232

79/1

योग. 0.410

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 31 अगस्त 2013

प्रकरण क्रमांक 13 - अ-82-वर्ष 12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

रीठी

कटनी

धनिया प.ह.नं. 24

निजी रकबा 1.71 शासकीय रकबा 0.64 कुल .. 2.35

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

देवलिया जलाशय योजना नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग कटनी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 3 सितम्बर 2013

प्रकरण क्रमांक 116 -अ- 82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(1)

पन्ना

पन्ना इटवांकला

निजी 0.162 एवं शासकीय भूमि

रकबा 3.932 कुल रकबा 4.094

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

इटवांकला बाया बघेला घाट महेबा मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3586

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

पन्ना, दिनांक 11 सितम्बर 2013

प्रकरण क्रमांक 117 - अ-82-वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(3)

(1) (2)

पन्ना शाहनगर शाहपुरखुर्द निजी 77.93 एवं शासकीय भूमि रकबा 58.55 कुल रकबा 136.48

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 120-अ-82-वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(3)

(1)

पन्ना पवई कुडगवां

निजी 33.62 एवं शासकीय भूमि रकबा 9.75 कुल रकबा .. 43.37

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पवई.

पटना तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 126 -अ-82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुए रकवों की ( पूरक अवार्ड ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 3587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

रंगौली

पन्ना शाहनगर

निजी 1.71 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.15

कुल रकबा 1.86

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भर्रा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 8 सितम्बर 2013

पत्र क्र. 804 - भू- अर्जन- पथरिया- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

9.68

पौंड़ी

बटियागढ़

दमोह

11.46

0.66

नयागांव डूंगरूपुरा

कुल 21.80

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह ( म. प्र. ) .

भिलौनी जलाशय योजना डूब बांध एवं नहर क्षेत्र हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

3588

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 2169- भू- अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

5.76 सतना

पुरैनी पैपखार

रघुराजनगर

योग .. 5.76

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2171 - भू-अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

18.72 सतना

बारी कला

रघुराजनगर

योग .. 18.72

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 2173 - भू-अर्जन-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

2.88 सतना

बराज कोठार

रघुराजनगर

योग .. 2.88

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2175- भू- अर्जन - 13-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

14.88 सतना रघुराजनगर करसरा कोठार

योग .. 14.88

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2177 - भू- अर्जन - 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

3590

इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

6.48 सतना

बिरहुली कोठार

रघुराजनगर

योग . 6.48

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2179- भू- अर्जन - 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

4.80 सतना

बड़ेरा पैपखार

रघुराजनगर

योग 4.80

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा , (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2181 - भू-अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित 3591

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

8.16 सतना

सकरिया कोठार

रघुराजनगर

योग . 8.16

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2183- भू-अर्जन - 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

7.44 सतना रघुराजनगर

जैतवारा कोठार-163

7.44

योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

3592

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. 4174- भू-अर्जन-2013-प्रकरण क्र. 43-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिकाविवरण ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) (2)

रतलाम

रतलाम

15.760 1.140

(3) कनेरी कलमोड़ा

योग .. 16.900 ( 2)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.

कनेरी जलाशय योजनान्तर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि काअर्जन.

भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जासकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. 42- अ- 82-12-13 - भू-अर्जन - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

ग्वालियर

ग्वालियर

पारसेन

3.771 3.771

योग ..

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , ग्वालियर .

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर की 5 - एल के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2) 3593

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 43- अ-82-12-13- भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

ग्वालियर

ग्वालियर

हिमैयापुरा

0.830 योग .. 0.830

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र . 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर की 5 - एल के निर्माण हेतु.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर , दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 8389- भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

25.010

डालूपुरा

राजगढ़ खिलचीपुर

योग .. 25.010

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

डालूपुरा तालाब के बांध निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि काअर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3594

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. 8391 - भू-अर्जन- 2013-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

दुर्गपुरा

खिलचीपुर

राजगढ़

0.584 0.641

पुरादुर्गपुरा पुरा सेदरा

0.310 योग . 1.535 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

दुर्गपुरा तालाब की नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8392 - भू-अर्जन-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(2)

(4) (1)

राजगढ़ खिलचीपुर रूपाहेड़ा आम्बाबेह

2.664 0.251 योग 3.635

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

रूपाहेड़ा तालाब डूब एवं पालन के निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8396 - भू- अर्जन -13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 3595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

7.225

कछोटिया

राजगढ़ खिलचीपुर

योग .. 7.225 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

कछोटिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8398 - भू- अर्जन - 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

राजगढ़ खिलचीपुर

1.913 1.900

नेगड़िया अमरपुरा मयापुरा

0.012 योग .. 3.82.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

संसाधन

कार्यपालन यंत्री, जल संभाग , राजगढ़ .

जगन्नाथपुरा तालाब के पाल, डूब, वेस्टवीयर तथा नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8394- भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) (2)

3.635

रुपाहेड़ा

खिलचीपुर

राजगढ़

योग 3.635

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

रुपाहेड़ा तालाब के वेस्टवीयर निर्माम स्वरूप प्रभावित भूमि काअर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

3596

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. 8416- भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

14.090 राजगढ़

पीथापुरा

खिलचीपुर

0.836

0.643

सेमलाबे बावड़ीबेह

योग 15.469

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

सेमलाबेह तालाब के बांध के निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.

(2) भूमिके नक्शे ( प्लान ) आदि का विवरण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, ( राजस्व ) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

खिलचीपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8433 - भू-अर्जन - 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) राजगढ़

(2) जीरापुर

(3) किशनपुरिया खोकरिया

23.974 23.140 योग .. 47.114

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़.

(6) खोकरिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8435- भू-अर्जन- 13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 0.759

(3) ब्राम्हणखेड़ा

(1) राजगढ़

(2) जीरापुर

योग .. 0.759

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) सादलपुर तालाब निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजस्व , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3597 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. 8437- भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

राजगढ़ जीरापुर

श्यामपुरा तालाब के बांध निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

श्यामपुरा बालाहेड़ा

योग

16.061 05.696 21.757

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 16 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 10375 - प्र. भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

(7)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

1.977

केसली

37 नं.

सागर

नवलपुर

योग .. 1.977

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला-सागर, ( म.प्र. ) .

टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- टिकारी जलाशय ( ग्राम नवलपुर ) के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) , केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3598

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 10376- प्र. भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

8.455

135 नं.

केसली खमरिया

सागर

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7) (6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली,

योग .. 8.455

जिला-सागर , ( म.प्र. ) .

टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू- अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- टिकारी जलाशय ( ग्राम खमरिया ) के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) , केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10377- प्र. भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील नगर/ग्राम

कुल

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.596

11 नं.

सागर

रेहलीखेड़ा

केसली

0.596

योग ..

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7) (6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला-सागर, ( म.प्र. ).

टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- टिकारी जलाशय ( ग्राम रेहलीखेड़ा ) के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) , केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली, जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3599 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

प. क्र. 10378 - प्र. भू-अर्जन-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत

भूमि का विवरण

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

तहसील नगर/ग्राम

जिला

प्राधिकृत अधिकारी

कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

(7)

(6)

(4)

(3)

(5)

(2)

(1)

2.830

38नं.

सागर

महुआखेड़ा

केसली

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली,

2.830

योग ..

जिला-सागर, ( म.प्र. ) .

टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- टिकारी जलाशय (ग्राम महुआखेड़ा ) के नहर निर्माण हेतु.

(2)

(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली, जिला- सागर ( म.प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र.6157 - भूमि संपादन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत

भूमिका वर्णन

कावर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

2.18

उज्जैन

भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया

रनाहेड़ा

घट्टिया

शंकरपुर तालाब में डूब क्षेत्र की अतिरिक्त अशासकीय भूमि अधिग्रहण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3600

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

[भाग 1

श्रम विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. एफ 4 ई- 01-2013 - ए- सोलह .- ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के अध्याय- तीन के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त करती है तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वे सीमाएं परिनिश्चित करती है जिनके भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्: -

अधिकारी का नाम

अनुक्रमांक (1)

(2)

1.

सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर

2.

सहायक श्रम आयुक्त, उज्जैन

3.

सहायक श्रम आयुक्त, मंदसौर

4.

सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर

5.

सहायक श्रम आयुक्त, चंबल ( मुरैना ) 6.

सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल

7.

सहायक श्रम आयुक्त, नर्मदापुरम ( होशंगाबाद ) 8.

सहायक श्रम आयुक्त, सागर

9.

सहायक श्रम आयुक्त, जबलपुर

10.

सहायक श्रम आयुक्त, सतना

अनुसूची

परिनिश्चित सीमाएं (3)

राजस्व संभाग , इन्दौर ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , उज्जैन ( मन्दसौर व नीमच जिलों को तथा उन जिलों कोछोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व जिला मंदसौर और नीमच जहां श्रम अधिकारियों की पदस्थापना नहीं की गई है.

राजस्व संभाग , ग्वालियर ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , चंबल ( मुरैना ) ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , भोपाल ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , नर्मदापुरम ( होशंगाबाद ) ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , सागर ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , जबलपुर ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग, सतना ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में सहायक श्रम आयुक्त/ श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

(1)

(2)

11.

सहायक श्रम आयुक्त, शहडोल 12.

सहायक श्रम आयुक्त, सिंगरौली 13.

श्रम अधिकारी , धार

14.

श्रम अधिकारी , पीथमपुर 15.

श्रम अधिकारी, खरगोन 16.

श्रम अधिकारी , बड़वानी 17.

श्रम अधिकारी, बुरहानपुर 18.

श्रम अधिकारी , खण्डवा 19.

श्रम अधिकारी, झाबुआ

20.

श्रम अधिकारी, अलीराजपुर 21.

श्रम अधिकारी , देवास

22.

श्रम अधिकारी , शाजापुर 23.

श्रम अधिकारी, रतलाम

24.

श्रम अधिकारी, नीमच

25.

श्रम अधिकारी , दतिया

26 .

श्रम अधिकारी , गुना

27.

श्रम अधिकारी, शिवपुरी

28.

श्रम अधिकारी, अशोकनगर 29.

श्रम अधिकारी , भिण्ड

30.

श्रम अधिकारी , मालनपुर

31.

श्रम अधिकारी, श्योपुरकलां 32.

श्रम अधिकारी , राजगढ़

33.

श्रम अधिकारी , विदिशा

34.

श्रम अधिकारी , मण्डीदीप

35.

श्रम अधिकारी, सीहोर

36 .

श्रम अधिकारी , बैतूल

3601

(3)

राजस्व संभाग , शहडोल ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व जिला सिंगरौली

राजस्व जिला धार (नालछा विकासखण्ड को छोड़कर ) पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र ( राजस्व जिला धार के विकासखण्ड नालछा को सम्मिलित करते हुए ) .

राजस्व जिला खरगोन

राजस्व जिला बड़वानी

राजस्व जिला बुरहानपुर

राजस्व जिला खण्डवा

राजस्व जिला झाबुआ

राजस्व जिला अलीराजपुर

राजस्व जिला देवास

राजस्व जिला शाजापुर

राजस्व जिला रतलाम

राजस्व जिला नीमच

राजस्व जिला दतिया

राजस्व जिला गुना

राजस्व जिला शिवपुरी

राजस्व जिला अशोकनगर

राजस्व जिला भिण्ड ( विकासखण्ड गोहद को छोड़कर ) मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र ( राजस्व जिला भिण्ड का गोहद विकासखण्ड) राजस्व जिला श्योपुरकलां

राजस्व जिला राजगढ़

राजस्व जिला विदिशा

राजस्व जिला रायसेन

राजस्व जिला सीहोर

राजस्व जिला बैतूल 3602

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

(1)

(2)

37.

श्रम अधिकारी , हरदा

38.

श्रम अधिकारी , दमोह

39 .

श्रम अधिकारी , छतरपुर

40.

श्रम अधिकारी, पन्ना

41.

श्रम अधिकारी , टीकमगढ़

42.

श्रम अधिकारी , सिवनी

43.

श्रम अधिकारी , छिन्दवाड़ा

44.

श्रम अधिकारी, बालाघाट

45.

श्रम अधिकारी , कटनी

46.

श्रम अधिकारी , मण्डला

47.

श्रम अधिकारी , डिण्डौरी

48.

श्रम अधिकारी, नरसिंहपुर

49.

श्रम अधिकारी , रीवा

50.

श्रम अधिकारी , सीधी

51 .

श्रम अधिकारी , अनूपपुर

52.

श्रम अधिकारी , उमरिया

[भाग 1 (3)

राजस्व जिला हरदा

राजस्व जिला दमोह

राजस्व जिला छतरपुर

राजस्व जिला पन्ना

राजस्व जिला टीकमगढ़

राजस्व जिला सिवनी

राजस्व जिला छिन्दवाड़ा

राजस्व जिला बालाघाट

राजस्व जिला कटनी

राजस्व जिला मण्डला

राजस्व जिला डिण्डौरी

राजस्व जिला नरसिंहपुर

राजस्व जिला रीवा

राजस्व जिला सीधी

राजस्व जिला अनूपपुर

राजस्व जिला उमरिया

No. F 4 (E ) -01-2013 - A-XVI . In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act , 1970 (37 of 1970) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government , hereby , appoint the officers specified in column ( 2) of the Schedule given below to be the Registering Officers for the purposes of Chapter - III of the said Act and define the limits in the corresponding entries in column (3 ) of the said Schedule , within which a Registering Officer shall exercise the powers conferred on him by or under the said Act , namely :-

Name of the Officer

S.No. (1)

1. Assistant Labour Commissioner , Indore Assistant Labour Commissioner, Ujjain 2.

3. Assistant Labour Commissioner , Mandsaur

SCHEDULE

Defined limits (3)

Revenue Division , Indore ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

Revenue Division , Ujjain ( except Mandsaur and Neemuch districts and districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

Revenue district of Mandsaur and Neemuch Where Labour Officer is not posted.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

3603 (1)

(2)

(3)

4. Assistant Labour Commissioner, Gwalior Revenue Division , Gwalior ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).

5. Assistant Labour Commissioner, Chambal(Morena) .

Revenue Division , Chambal ( Morena ) (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

6. Assistant Labour Commissioner, Bhopal Revenue Division , Bhopal ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

7. Assistant Labour Commissioner , Narmadapuram, (Hoshangabad).

Revenue Division , Narmadapuram (Hoshangabad ) ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

8. Assistant Labour Commissioner , Sagar

Revenue Division , Sagar ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

9. Assistant Labour Commissioner , Jabalpur Revenue Division , Jabalur ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

10. Assistant Labour Commissioner, Satna

Revenue Division , Satna ( except those districts where Assistant labour Commissioner /Labour Officers posted in the revenue division) .

11. Assistant Labour Commissioner, Shahdol Revenue division , Shahdol ( except those districts where Labour Officers posted in the Revenue Division) .

Assistant Labour Commissioner, Singroli 12.

Revenue District of Singroli

13. Labour Officer , Dhar

Revenue District of Dhar (excluding Nalchha Development Block) .

14. Labour Officer , Pithampur

Pithampur Industrial Area ( Nalchha Development Block of Revenue District of Dhar) .

15. Labour Officer , Khargone

Revenue District of Khargone

16. Labour Officer, Barwani

Revenue District of Barwani

17. Labour Officer, Burhanpur

Revenue District of Burhanpur

18. Labour Officer, Khandwa

Revenue District of Khandwa

19. Labour Officer , Jhabua

Revenue District of Jhabua

20. Labour Officer , Alirajpur

Revenue District of Alirajpur

21. Labour Officer , Dewas

Revenue District of Dewas

22 . Labour Officer, Shajapur

Revenue District of Shajapur

23. Labour Officer, Ratlam

Revenue District of Ratlam

24. Labour Officer , Neemuch

Revenue District of Neemuch 3604

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

25 . Labour Officer , Datia

Revenue District of Daita

26. Labour Officer, Guna

Revenue District of Guna

27 . Labour Officer , Shivpuri

Revenue District of Shivpuri

28 . Labour Officer, Ashoknagar

Revenue District of Ashoknagar

29 . Labour Officer, Bhind

Revenue District of Bhind ( excluding Development Block, Gohad).

30. Labour Officer , Malanpur

Malanpur Industrial Area (Gohad Development Block of Revenue District of Bhind) .

31. Labour Officer , Sheopurkala

Revenue District of Sheopurkala

32. Labour Officer, Rajgarh

Revenue District of Rajgarh

33. Labour Officer, Vidisha

Revenue District of Vidisha

34. Labour Officer , Mandideep

Revenue District of Raisen

35. Labour Officer, Sehore

Revenue District of Sehore

36. Labour Officer, Betul

Revenue District of Betul

37. Labour Officer , Harda

Revenue District of Harda

38. Labour Officer, Damoh

Revenue District of Damoh

39. Labour Officer, Chhatarpur

Revenue District of Chhatarpur

.40. Labour Officer, Panna

Revenue District of Panna

41. Labour Officer, Tikamgarh

Revenue District of Tikamgarh

42. Labour Officer , Seoni

Revenue District of Seoni

43. Labour Officer , Chhindwara

Revenue District of Chhindwara

44. Labour Officer , Balaghat

Revenue District of Balaghat

45. Labour Officer, Katni

Revenue District of Katni

46. Labour Officer, Mandla

Revenue District of Mandla

47. Labour Officer , Dindori

Revenue District of Dindori

48. Labour Officer, Narsinghpur

Revenue District of Narsinghpur

49. Labour Officer , Rewa

Revenue District of Rewa

50. Labour Officer, Sidhi

Revenue District of Sidhi

51. Labour Officer , Anooppur

Revenue District of Anooppur

52. Labour Officer, Umaria

Revenue District of Umaria भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

3605 क्र. एफ 4 ई - 01-2013- ए- सोलह.- ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के अध्याय - चार के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त करती है तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वे सीमाएं परिनिश्चित करती है जिनके भीतर अनुज्ञापन अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा , अर्थात्: -

अधिकारी का नाम

अनुक्रमांक (1)

(2)

1.

सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर

2.

सहायक श्रम आयुक्त, उज्जैन

3.

सहायक श्रम आयुक्त, मंदसौर

4.

सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर

5.

सहायक श्रम आयुक्त, चंबल ( मुरैना ) 6.

सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल

7.

सहायक श्रम आयुक्त, नर्मदापुरम ( होशंगाबाद ) 8.

सहायक श्रम आयुक्त, सागर

9.

सहायक श्रम आयुक्त, जबलपुर

10.

सहायक श्रम आयुक्त, सतना

11.

सहायक श्रम आयुक्त, शहडोल

12.

सहायक श्रम आयुक्त, सिंगरौली

13.

श्रम अधिकारी , धार

14.

श्रम अधिकारी , पीथमपुर

15.

श्रम अधिकारी , खरगोन

अनुसूची

परिनिश्चित सीमाएं

(3)

राजस्व संभाग , इन्दौर ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग, उज्जैन ( मन्दसौर व नीमच जिलों को तथा उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व जिला मंदसौर और नीमच जहां श्रम अधिकारियों की पदस्थापना नहीं की गई है.

राजस्व संभाग , ग्वालियर ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , चंबल ( मुरैना ) ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , भोपाल ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , नर्मदापुरम ( होशंगाबाद ) ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , सागर ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग, जबलपुर ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , सतना ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में सहायक श्रम आयुक्त/ श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व संभाग , शहडोल ( उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है ) .

राजस्व जिला सिंगरौली

राजस्व जिला धार ( नालछा विकासखण्ड को छोड़कर ) पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र ( राजस्व जिला धार का नालछा विकासखण्ड) राजस्व जिला खरगोन 3606

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

(1)

(2) 16.

श्रम अधिकारी , बड़वानी 17.

श्रम अधिकारी , बुरहानपुर 18.

श्रम अधिकारी, खण्डवा 19.

श्रम अधिकारी, झाबुआ 20.

श्रम अधिकारी , अलीराजपुर 21.

श्रम अधिकारी , देवास 22.

श्रम अधिकारी, शाजापुर 23.

श्रम अधिकारी , रतलाम 24.

श्रम अधिकारी , नीमच 25.

श्रम अधिकारी , दतिया 26.

श्रम अधिकारी , गुना 27 .

श्रम अधिकारी , शिवपुरी 28.

श्रम अधिकारी , अशोकनगर 29.

श्रम अधिकारी , भिण्ड 30.

श्रम अधिकारी, मालनपुर 31.

श्रम अधिकारी, श्योपुरकलां 32.

श्रम अधिकारी , राजगढ़ 33 .

श्रम अधिकारी , विदिशा 34.

श्रम अधिकारी , मण्डीदीप 35.

श्रम अधिकारी , सीहोर 36.

श्रम अधिकारी, बैतूल 37.

श्रम अधिकारी, हरदा 38.

श्रम अधिकारी , दमोह 39.

श्रम अधिकारी , छतरपुर 40.

श्रम अधिकारी , पन्ना 41.

श्रम अधिकारी , टीकमगढ़ 42.

श्रम अधिकारी, सिवनी 43.

श्रम अधिकारी , छिन्दवाड़ा 44.

श्रम अधिकारी, बालाघाट 45.

श्रम अधिकारी, कटनी 46.

श्रम अधिकारी, मण्डला 47.

श्रम अधिकारी, डिण्डौरी 48.

श्रम अधिकारी , नरसिंहपुर 49.

श्रम अधिकारी, रीवा 50.

श्रम अधिकारी, सीधी 51.

श्रम अधिकारी, अनूपपुर 52.

श्रम अधिकारी , उमरिया

[भाग 1

(3)

राजस्व जिला बड़वानी

राजस्व जिला बुरहानपुर

राजस्व जिला खण्डवा

राजस्व जिला झाबुआ

राजस्व जिला अलीराजपुर

राजस्व जिला देवास

राजस्व जिला शाजापुर

राजस्व जिला रतलाम

राजस्व जिला नीमच

राजस्व जिला दतिया

राजस्व जिला गुना

राजस्व जिला शिवपुरी

राजस्व जिला अशोकनगर

राजस्व जिला भिण्ड ( विकासखण्ड गोहद को छोड़कर ) मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र ( राजस्व जिला भिण्ड का गोहद विकासखण्ड) राजस्व जिला श्योपुरकलां

राजस्व जिला राजगढ़

राजस्व जिला विदिशा

राजस्व जिला रायसेन

राजस्व जिला सीहोर

राजस्व जिला बैतूल

राजस्व जिला हरदा

राजस्व जिला दमोह

राजस्व जिला छतरपुर

राजस्व जिला पन्ना

राजस्व जिला टीकमगढ़

राजस्व जिला सिवनी

राजस्व जिला छिन्दवाड़ा

राजस्व जिला बालाघाट

राजस्व जिला कटनी

राजस्व जिला मण्डला

राजस्व जिला डिण्डौरी

राजस्व जिला नरसिंहपुर

राजस्व जिला रीवा

राजस्व जिला सीधी

राजस्व जिला अनूपपुर

राजस्व जिला उमरिया भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

3607 No. F 4 (E ) 01 / 2013 /A - XVI . In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government , hereby , appoint the officers specified in column (2) of the Schedule given below to be the Licensing Officers for the purposes of Chapter - IV of the said Act and define the limits in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule , within which a Licensing Officer shall exercise the powers conferred on him by or under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S.No. (1)

Name of the Officer (2)

Defined limits (3)

1. Assistant Labour Commissioner , Indore Revenue Division , Indore ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

Assistant Labour Commissioner , Ujjain 2.

Revenue Division , Ujjain ( except Mandsaur and Neemuch districts and districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

3. Assistant Labour Commissioner, Mandsaur Revenue district of Mandsaur and Neemuch Where Labour Officer is not posted .

4. Assistant Labour Commissioner, Gwalior Revenue Division , Gwalior ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

5. Assistant Labour Commissioner , Chambal (Morena) .

Revenue Division , Chambal (Morena) (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

6. Assistant Labour Commissioner, Bhopal Revenue Division , Bhopal ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

7. Assistant Labour Commissioner , Narmadapuram , (Hoshangabad)

Revenue Division , Narmadapuram , ( Hoshangabad ) ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

8. Assistant Labour Commissioner, Sagar

Revenue Division , Sagar ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division ) 9. Assistant Labour Commissioner , Jabalpur Revenue Division , Jabalur ( except those districts where Labour Officers posted in the revenue division) .

10. Assistant Labour Commissioner , Satna

Revenue Division , Satna (except those districts where Assistant labour Commissioner/ Labour Officers posted in the revenue division) .

11. Assistant Labour Commissioner, Shahdol Revenue division , Shahdol ( except those districts where Labour Officers posted in the Revenue Division) .

12. Assistant Labour Commissioner , Singroli Revenue District of Singroli

Labour Officer , Dhar 13 .

Revenue District of Dhar (excluding Nalchha Development Block) .

Labour Officer, Pithampur 14.

Pithampur Industrial Area (Nalchha Development Block of Revenue District of Dhar) .

15. Labour Officer , Khargone

Revenue District of Khargone

Revenue District of Barwani

16. Labour Officer, Barwani

17. Labour Officer , Burhanpur

Revenue District of Burhanpur

Revenue District of Khandwa

18. Labour Officer , Khandwa

Revenue District of Jhabua

19. Labour Officer, Jhabua 3608

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

20. Labour Officer , Alirajpur

Revenue District of Alirajpur

21. Labour Officer, Dewas

Revenue District of Dewas

22. Labour Officer , Shajapur

Revenue District of Shajapur

23. Labour Officer, Ratlam

Revenue District of Ratlam

24. Labour Officer, Neemuch

Revenue District of Neemuch

25. Labour Officer, Datia

Revenue District of Daita

Revenue District of Guna

26. Labour Officer, Guna

27 . Labour Officer , Shivpuri

Revenue District of Shivpuri

28. Labour Officer, Ashoknagar

Revenue District of Ashoknagar

29. Labour Officer, Bhind

Revenue District of Bhind ( excluding Development Block , Gohad).

30. Labour Officer , Malanpur

Malanpur Industrial Area ( Gohad Development Block of Revenue District of Bhind) .

31. Labour Officer , Sheopurkala

Revenue District of Sheopurkala

32. Labour Officer, Rajgarh

Revenue District of Rajgarh

Revenue District of Vidisha

33. Labour Officer , Vidisha

Revenue District of Raisen

34. Labour Officer, Mandideep

35. Labour Officer, Sehore

Revenue District of Sehore

36. Labour Officer, Betul

Revenue District of Betul

37. Labour Officer, Harda

Revenue District of Harda

Revenue District of Damoh

38. Labour Officer, Damoh

39. Labour Officer , Chhatarpur

Revenue District of Chhatarpur

Revenue District of Panna

40. Labour Officer, Panna

41. Labour Officer , Tikamgarh

Revenue District of Tikamgarh

42. Labour Officer, Seoni

Revenue District of Seoni

Revenue District of Chhindwara

43. Labour Officer, Chhindwara

44. Labour Officer, Balaghat

Revenue District of Balaghat

45. Labour Officer , Katni

Revenue District of Katni

Revenue District of Mandla

46. Labour Officer, Mandla

47. Labour Officer, Dindori

Revenue District of Dindori

48. Labour Officer , Narsinghpur

Revenue District of Narsinghpur

49. Labour Officer, Rewa

Revenue District of Rewa

Revenue District of Sidhi

50. Labour Officer, Sidhi

51. Labour Officer, Anooppur

Revenue District of Anooppur

Revenue District of Umaria

52. Labour Officer, Umaria

क्र. एफ 4 ई- 01-2013- ए- सोलह.- ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भाग 1 ]

3609

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

धारा 7, 8 , 12 या 14 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील की सुनवाई करने के लिए, अपीली अधिकारी नियुक्त करती है , अर्थात्ः-

अनुसूची

अनुक्रमांक

अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन अधिकारी का पदनाम

(2)

(1)

(3)

1.

श्रम अधिकारी

श्रमायुक्त द्वारा प्राधिकृत उप श्रमायुक्त या सहायक श्रमायुक्त 2.

सहायक श्रमायुक्त

श्रमायुक्त या श्रमायुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त No. F 4 ( E) 01 /2013/A - XVI.- In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970 ) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government , hereby, appoint the officers specified in column ( 3 ) to be the Appellate Offices to hear an appeal preferred against an order made under Section 7, 8 , 12 or 14 issued by an Officer specified in column (2) of the Schedule given below , namely :-

SCHEDULE

S. No.

Designation of the Appellate Authority Designation of the Registering and Licensing Officer

(1)

(2)

(3)

1. Labour Officer

Deputy Labour Commissioner or Assistant Labour Commissioner authorized by the Labour Commissioner .

2. Assistant Labour Commissioner

Labour Commissioner or Additional Labour Commissioner / Deputy Labour Commissioner authorized by Labour Commissioner.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. बी. प्रजापति, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. 1058.- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना 2004 की कंडिका 2.6 सहपठित तथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची - एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल/नर्सिंग होम्स को एतद्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है.

" अनुसूची- एक"

(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6 ) प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची अशासकीय अस्पताल

( 1 ) एम.जी.एम. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, कटनी ( मध्यप्रदेश )

अजय कुमार नेमा, सचिव.

3610

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

[भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. डी- 3914-पेंशन- चार-9-60-13.- श्रीमती हर्षा एच. खेडकर अनुभाग अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम, 1976 के नियम 42 ( 1 ) (ए) के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 26 अगस्त 2013 को प्रस्तुत आवेदन पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा श्रीमती हर्षा एच. खेडकर अनुभाग अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति पेंशन पर दिनांक 3 अक्टूबर 2013 अपरान्ह से सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, शंभू दयाल दुबे , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. सी-6707 - दो-2-26-2011 .- श्री वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 29 से 31 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार , व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

Jabalpur , the 3rd September , 2013 No. 1015 - Confdl . - 2013 - II-3-1-2013 .- Judicial Officers' Training & Research Institute , High Court of M. P. , Jabalpur is conducting Refresher Course for Civil Judges , Class II from 2010 Batch from 24-9-2013 to 28-9-2013 in the Institute . Civil Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaie course .

Conditions for the course:

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .

2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 24-9-2013 in the Lacture Room of JOTRI at Jabalpur .

3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. Block coat, white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .

4. The participants shall send one copy each of the following to the Institute sufficiently in advance , i.e. in the first week of September and shall also bring the duplicate copy of the same with them while attending the Refresher Course :-

(i) Judgments in Civil and Criminal cases (contested);

(ii ) Issues;

(iii) Charge;

(iv) Questionnaire of examination of accused.

5. The participants may send legal problems / subjects which they want to be addressed during the course to the Instituted by fax (No. 0761-262879) sufficiently in advance .

6. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software Cds , if provided by the High Court .

7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

8. The Institute shall endeavor to make best possible arrangements for reception , भाग 1 ]

3611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end , two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a . m . and 10.00 a . m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur . One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute . The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam . A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles .

9. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rueles . However, it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place .

10. The accommodation in the Guest House of the Institute shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m . on the succeeding day of the end of training .

11. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. C- 6655- दो - 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 20 से 29 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके , दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमामित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता, सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 6657- दो - 2-16-2013.-श्री आर. पी. शरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 8 से 12 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. शरण , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी . शरण , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 6659- दो - 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 27 फरवरी 2013 के एक दिन के पूर्व स्वीकृत कम्युटेड अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 22 से दिनांक 26 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

3612

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-6661- दो- 2-23-2009.-डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 18 जुलाई 2013 से दिनांक 20 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 6663-दो-2-53-2009.- श्री एम. पी. एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 29 जुलाई 2013 से दिनांक 30 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 02 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीस के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. D -4034-दो-2-4-2013 .-श्री आर. के. जोशी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 19 अगस्त 1013 से दिनांक 24 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 06 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

[ भाग 1 के पश्चात् में दिनांक 25 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 6709-दो-2-35-2000.- श्री ओमप्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 6 अगस्त 2013 से दिनांक 8 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9, 10 एवं 11 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 6711-दो-2-22-13 .- श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 22 जुलाई 2013 से दिनांक 24 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 03 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एस . तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

भाग 1 ]

3613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. C- 6723-दो - 2-25-2013 .- श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 26-08-2013 से दिनांक 30-08-2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25-08-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार .

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. C-6707- दो - 2-26-2011 .- श्री वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 से 31 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दरं से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. 923 -गोपनीय - 2013- दो - 2-1-2013 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)

(2)

(3)

1. श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना की हैसियत से.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना

जबलपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 1013-गोपनीय- 2013-दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( सीनियर ) , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, इंदौर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, इंदौर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन्, 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( सीनियर ) को इंदौर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है .

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( सीनियर ) , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 4th Sepetember 2013 No. D- 3984 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri P.C. Sharma , Presiding Officer of the court of Special Judge , SC /ST (POA) Act at Balaghat for the speedytrial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating therto.

3614

No. D- 3985 - III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Shashikanta Vaishy, Presiding Officer of the court of IInd ASJ, Chhatarpur for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .

No. D- 3986 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Sanjeev Kumar Pandey, Presiding Officer of the court of IInd ASJ , Damoh for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D - 3987 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Renuka Kanchan , Presiding Officer of the court of Ist ASJ , Dawas for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .

No. D - 3988 - III - 6-6-84 . In exercise of the powers conferred under sub - section (3) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri V. S. Rajput , Presiding Officer of the court of ASJ , Dindori for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .

No. D - 3989 - III - 6-6-84 . In exercise of the powers conferred under sub - section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri G. P. Agrawal , Presiding Officer of the court of IInd ASJ , Guna for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D - 3990 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Suresh Singh , Presiding Officer of the court of IInd ASJ , Hoshangabad for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D - 3991 - III - 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

[ भाग 1 Madhya Pradesh is pleased to designate Shri A. K. Shrivastava ( Jr. ) , Presiding Officer of the court of Special Judge , SC/ST ( POA ) Act at Jhabua for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .

No. D - 3992 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Rajeev Karmahe , Presiding Officer of the court of Ist ASJ , Mandla for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D - 3993 - III - 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri A. K. Verma , Presiding Officer of the court of Ist ASJ , Morena for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .

No. D - 3994 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri R. K. S. Gautam, Presiding Officer of the court of Sessions Judge , Narsinghpur for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D - 3995 - III -6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri R. P. Mishra , Presiding Officer of the court of Ist ASJ, Sehore for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .

No. D - 3996 - III- 6-6-84- II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Pramod Kumar, Presiding Officer of the court of Ist ASJ , Shahdol for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .

No. D - 3997 - III - 6-6-84- II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri P. K. Godha , Presiding Officer of the court of Special Judge , SC /ST (POA) Act at Shajapur for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .

भाग 1 ]

3615

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2013

No. D - 3998 - III - 6-6-84- II .- In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Prabhakant Shukla, Presiding Officer of the court of Special Judge , SC/ ST ( POA ) Act at Shivpuri for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .

By order of the High Court , VIPIN BIHARI SHUKLA , Registrar (DE) .

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. C-6713- दो-2-53-2011.- श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 10-9-2013 से दिनांक 13-09-2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 04 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 09-09-2013 के एवं पश्चात में दिनांक 14 एवं 15-09-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 1013

क्र. 917 -गोपनीय- 2013-दो- 3-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-

सारणी

नाम

क्र.

कहां से (1)

(2)

1 श्रीमती वर्षा शर्मा

(3) भोपाल

(4) भोपाल

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

भोपाल अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी , मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन, लिमिटेड (M.P.S.I.D.C. ) भोपाल द्वारा आई.सी.डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों केत्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 1013

क्र. 927 - गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस एक्ट 1958 (19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 (ए) 1-2013 - इक्कीस-ब- (एक) , दिनांक 16-07-2013 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित है, स्तम्भ 3616

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

[ भाग 1 (2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

क्र. अधिकारी का नाम व पदनाम

वर्तमान पदस्थापना का स्थान

पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (1)

(0)

(2)

(3) 1

सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न.

सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न.

श्री सुधीर सिंह चौहान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , सिंगरौली मुख्यालय, बैढ़न.

रीवा

रीवा 2 श्री धीरेन्द्र सिंह , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रीवा.

देवास

देवास 3 कुमारी नीता गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , देवास.

भोपाल

भोपाल 4 श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , भोपाल.

इंदौर

इंदौर

5 श्री महेश कुमार सैनी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , इंदौर.

सारणी

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में बैठने का स्थान न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(5)

(4)

(6)

सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न.

सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न.

पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

रीवा

रीवा

पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश के हैसियत से.

देवास

देवास

पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भोपाल

भोपाल

पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

इंदौर

इंदौर

पदोन्नति पर दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 929- गोपनीय - 2013-दो- 3-250-57 ( भाग -32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 19 मार्च , 2013 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त भाग 1 ]

3617 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

सारणी

क्रमांक

नाम

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना

का स्थान

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (1)

(2)

(3)

(4)

1

शिवपुरी

श्री मोहम्मद नेयमत हुसैन रजवी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

जबलपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 1019-गोपनीय- 2013-दो-2-10-62.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों ( प्रवेश स्तर ) उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित रिक्त पदों पर चयन ग्रेड ( Selection Grade Scale ) के वेतनमान रुपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त करता है: -

सारणी

नाम

क्रमांक

रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी

चयन ग्रेड वेतनमान में

नियुक्तिका दिनांक

(1)

(2)

(3)

(4)

1

01-02-2012

श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला

श्री जे. एस. क्षत्रिय , चयन ग्रेड धारक के दिनांक 31-01-2012 को सेवानिवृत्त होने से हुए रिक्त पद पर.

2

06-03-2012

श्री कीर्ति कुमार वर्मा

जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में नवसृजित पद पर.

3

06-03-2012

श्री कृष्ण गोपाल सुरेका

जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में नवसृजित पद पर.

4

06-03-2012

जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में नवसृजित पद पर.

श्री रमेश चन्द्र मालवीय (सेवानिवृत्त दिनांक 31-07-2013)

5

06-03-2012

श्री सावन सिंह डावर

जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में नवसृजित पद पर.

6 श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे

06-03-2012

जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में नवसृजित पद पर

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर , दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. 996-गोपनीय- 2013- II- 2-88-2006 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक सेवा भर्ती नियम, 2006 के उप नियम 5 ( II) के तहत उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय को, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल , के आदेश क्रमांक एफ 1 ( ए) -5-2013- ए-16 , भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2013 द्वारा सदस्य न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , औद्योगिक न्यायालय के पद पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्र.

नाम

कहां से कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1)

(2)

(5)

(6) 1

(3) भोपाल

(4) इंदौर

श्री पी. के. त्रिवेदी,

इंदौर

पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय , भोपाल

पदोन्नति पर, सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय , इंदौर की हैसियत से श्री जे. एस. सेंगर, सदस्य न्यायाधीश के दिनांक 31-08-2013 को सेवानिवृत्त होने से रिक्त होने वाले पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ,

शम्भू दयाल दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता) .

3618

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2013

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खिलचीपुर , दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. 8575 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) राजगढ़

(4) 2.025

(3) रूपाहेड़ा

(2) खिलचीपुर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़. (5)

(6) रूपाहेड़ा तालाब योजना के नहर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. 10810 - प्र.भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल खसरा नं.

रकबा (हे.में. )

(3) (4)

(5)

(1) सागर

(2) सागर

8

0.790

21

3.490

हीरापुर खमकुआ

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म. प्र. ) .

योग .. 4.280 .

(7) स्पिल चैनल की अतिरिक्त लंबाई एवं खमकुआ माइनर नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निजी भूमि.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- ( अ ) सूखा नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत स्पिल चैनल की अतिरिक्त लम्बाई एवं खमकुआ माइनर नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निजी भूमि के भू-अर्जन बावत्.

( ब) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , सागर एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 27 September 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-09-27.39.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-09-27.39.Ordinary.