Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 04 October 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
40
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-10-04.40.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013- आश्विन 12, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. ई- 5-674- आयएएस लीव-5 -एक.- ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को दिनांक 26 अगस्त 2013 से 3 सितम्बर 2013 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश, दिनांक 25 अगस्त 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.

2. श्री एस. के. मिश्रा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को अपने नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय ,

वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी, आदेश तक सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. ई - 5-635 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री रमेश एस. थेटे, आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 1 जुलाई 2013 से 10 सितम्बर 2013 तक, बहत्तर दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रमेश एस. थेटे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री रमेश एस. थेटे को, अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश एस. थेटे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

3619

भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

3620

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. ई- 1-260-2013-5- एक. श्री अनुराग श्रीवास्तव, भावसे (1986) , आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश के दिनांक 02 से 27 सितम्बर 2013 तक की प्रशिक्षण अवधि में उनका प्रभार श्री आर. के. श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1993 ) , आयुक्त जनसंपर्क एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. ई-5-713 - आयएएस- लीव-5- एक. श्री अरूण कुमार पाण्डे, आयएएस. , कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन को दिनांक 15 से 17 जुलाई 2013 तक तीन, दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार पाण्डे को , अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार पाण्डे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-821 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- श्री एस . सुहेल अली , आयएएस. , सचिव, राजस्व मण्डल , ग्वालियर को पूर्व में स्वीकृत (दिनांक 8 से 12 जुलाई 2013 तक ) अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 13 से 19 जुलाई 2013 तक, सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. ई- 5-485 - आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री के. पी. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 22 से 27 अगस्त 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश काल में श्री के. पी . सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[भाग 1 (3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-560 - आयएएस- लीव-5 - एक. श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 23 सितम्बर 2013 से 1 अक्टूबर 2013 तक, नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 सितम्बर 2013 एवं 2 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष रस्तोगी , भाप्रसे सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री मोहम्द सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-834- आयएएस - लीव-5-एक. ( 1 ) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिनांक 10 से 13 सितम्बर 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी उईके को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाश काल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

3621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. एफ- 19-01-2006- एक-4.- भारत के संविधान के अनुच्छेद -243 के खण्ड ( K) , द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल , मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के पद पर श्री आर. परशुराम, भा.प्र.से. ( 1978 ) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 06 वर्ष या 66 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो पहले हो, तक की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्र. एफ-ए- 5-10-2013- एक-( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री प्रकाश श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर, खण्डपीठ इंदौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

अवकाश

अ. अवकाश

कुल

अभियुक्ति

दिन का प्रकार

क्र. अवधि

दिनांक 15 एवं

17 दिन पूर्ण वेतन

1. दिनांक 17 जून

तथा भत्तों

2013 से दिनांक

16जून 2013

सहित. के सार्वजनिक 03जुलाई 2013

तक.

अवकाश का लाभ

उठाने की अनुमति

सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. एफ- 06-03-2012-चौवन-1.- मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ- 08-05 - पच्चीस-4-1984, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 की सूची के सरल क्रमांक-74 पर अंकित " दांगी " जाति को अधिसूचित किया गया है. उक्त में संशोधन कर अब निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है:-

कैफियत जाति

परम्परागत

पिछड़ा वर्ग

व्यवसाय

की सूची

क्रमांक

74

कृषक राजपूत इस सूची में सम्मिलित नहीं.

दांगी/ डांगी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुरंजना रे, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

फा. क्र. 3 (ए) 1-2001- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ, श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार सौंपने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2013

फा. क्र. 1 ( सी) 27-2006- एट्रोसिटी- इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अगस्त 2012 द्वारा विशेष न्यायालय ( एट्रोसिटी ) जिला दमोह के लिये विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त श्री राजीव सिंह ठाकुर की नियुक्ति एतद्वारा , निरस्त करता है.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013

फा. क्र. 1 ( बी ) -29-2004- इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री बाबुलाल मण्डलोई पुत्र स्व. श्री चेतराम मण्डलोई, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक जिला खण्डवा नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

3622

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

टीप:- श्री बाबुलाल मण्डलोई की जन्म तिथि 24 जनवरी 1960 (चौबीस जनवरी उन्नीस सौ साठ) है और उनकी दिनांक 23 जनवरी 2022 ( तैईस जनवरी दो हजार बाईस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1 (बी) -3-2004 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती जयन्ती पौराणिक पति श्री कौशल पौराणिक, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक जिला देवास नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

टीप:-श्रीमती जयन्ती पौराणिक की जन्म तिथि 25 जनवरी 1971 ( पच्चीस जनवरी उन्नीस सौ इकहत्तर ) है और उनकी दिनांक 24 जनवरी 2033 ( चोबीस जनवरी दो हजार तैंतीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1 (बी ) -29-2004- इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री रामसेवक वर्मा पुत्र श्री मिट्ठूलाल वर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक जिला खण्डवा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप:- श्री रामसेवक वर्मा की जन्म तिथि 1 जुलाई 1965 ( एक जुलाई उन्नीस सौ पैंसठ) है और उनकी दिनांक 30 जून 2027 (तीस जून दो हजार सत्ताईस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. 6844- इक्कीस- अ( स्था ) .- श्री के. डी. खान प्रमुख सचिव, विधि को दिनांक 04 से 13 सितम्बर 2013 तक, कुल दस दिवस (20 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी दर पर देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त होते .

प्रमाणित किया जाता है श्री के. डी. खान, प्रमुख सचिव, विधि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रमुख सचिव, विधि एवं विधि परामर्शी के पद पर कार्यरत रहते.

अतः उनके खाते में शेष 262 दिवस के लघुकृत अवकाश की पात्रता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव म. आपटे , अतिरिक्त सचिव .

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

फा. क्र. 17 (ई ) 8-2012-3744- इक्कीस- ब ( एक) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का. सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई) 8-2012- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च , 2012 में जो " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", में दिनांक 2 मार्च, 2012 में प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 5 और 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

न्यायाधीश का नाम

अनुक्रमांक

(1)

(2)

" 5 श्री संजय चतुर्वेदी, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.

6 श्री पवन कुमार शर्मा , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.

अनुसूची

मुख्यालय

(4)

मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम (3)

ग्वालियर

विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , ग्वालियर.

ग्वालियर . "

विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , ग्वालियर.

3623 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

F. No - 17 (E ) 8-2012-3744 - XXI - B- ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012) read with sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendments in this department's Notification F. No. - 17 (E) 8- 2012- / 21 - B ( 1 ) , dated 2nd March , 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - Ordinary ) dated 2nd March , 2012 namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule , for serial number 5 and 6 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

S. No.

Headquarter Name of Judge

Name of special court constituted u/s 3 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011

(3)

(4) (2)

(1)

Gwalior .

"5

Special Court No. 1 Gwalior .

Shri Sanjay Chaturvedi , VIth Additional Sessions Judge , Gwalior .

Gwalior . " .

6

Special Court No. 2 Gwalior .

Shri Pawan Kumar Sharma , 1st Additional Sessions Judge , Gwalior .

फा. क्र. 17 (ई) 8-2012-3744 - इक्कीस- ब ( एक) .-मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई ) 8-2012 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च, 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 5 और 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुसूची

अधिकारिता

मुख्यालय का नाम

अनुक्रमांक प्राधिकृत अधिकारी का

(4)

(3)

(2)

(1)

ग्वालियर

"5

राजस्व जिला श्योपुर, मुरैना, भिण्ड तथा दतिया का समाविष्ट क्षेत्र.

श्री संजय चतुर्वेदी, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक-1 , ग्वालियर.

6

ग्वालियर

राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी , गुना तथा अशोकनगर का समाविष्ट क्षेत्र.".

श्री पवन कुमार शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, क्रमांक -2, ग्वालियर.

3624

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

F. No - 17 (E) 8-2012-3744 - XXI - B - 1 ( 1 ) .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam , 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this department's notification No. F. No. 17 (E) 8-2012- XXI - B ( One) , dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - Ordinary ) dated 2nd March , 2012 namely:

AMENDMENT

In the said Notification, for Serial number 5 and 6 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely: -- S. No.

Jurisdiction

Place of headquarter

Name of Authorized Officer

(2)

(1)

" 5 Shri Sanjay Chaturvedi , VIth Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Special Court No. 1 , Gwalior .

6 Shri Pawan Kumar Sharma , Ist Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Special Court No. 2 Gwalior .

(4)

(3)

Gwalior

Area comprising of revenue districts Sheopur , Morena , Bhind and Datia.

Gwalior

Area comprising of revenue districts Gwalior , Shivpuri , Guna and Ashoknagar." .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2013

फा. नं. 17 ( ई) 35-05-इक्कीस-ब(दो) .- विधिक सेवा प्राधिकरण , अधिनियम, 1987 , ( 1987 का संख्याक 39 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , नियम 1996 के नियम 14 के उपनियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 1994 ( क्र. 1994 का संख्यांक 59 ) द्वारा यथा संशोधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) की धारा 11 - क की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्न अनुसूची के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट तालुक/ तहसील विधिक सेवा समिति के लिए, राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से उक्त अनुसूची के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है:-

तहसील जिला

(3) (2)

(1)

क्र. 01

अलिराजपुर अलिराजपुर

1. जोबट

अशोकनगर 02 अशोकनगर

1. मुंगावली

2. चंदेरी

अनुसूची

नाम निर्देशित सदस्य का नाम व पता (4)

1 . श्री तिलोकचन्द जैन, अधिवक्ता

2. श्री जगदीश प्रसाद जोशी,

1 . श्री के. सी. जैन , अधिवक्ता

1 . श्री एस. एन. सक्सेना, रिटा. प्रोफेसर

2. श्री रामसेवक सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. महेश कुमार बरया, सामाजिक कार्यकर्ता 1 .

1. श्रीमती अंगूरी बाई, अध्यक्ष जनपद पंचायत भाग 1 ]

3625

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(3)

(2)

(1)

03 अनूपपुर

अनूपपुर

1. कोतमा

2. राजेन्द्र ग्राम 04 भोपाल

भोपाल

1. बैरसिया 05

बैतूल

बैतूल

1. मुलताई

2. भैसदेही

3. आमला

06 भिण्ड

भिण्ड

1. लहार

2. मेहगांव

3. गौहद

07 बड़वानी

बड़वानी

1. अंजड

2. सेंधवा

3. राजपुर

4. खेतिया 08

बुरहानपुर

बुरहानपुर

09

छतरपुर

छतरपुर

1. नौगांव

2. बिजावर

3. लौंडी ( लवकुशनगर ) 10

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

1. अमरवाडा

(4)

1. श्री अनंत के. दास जौहरी , सामाजिक कार्यकर्ता 2. श्री कृष्णदेव मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्री अजय कुमार ताम्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री श्यामलाल जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री पी. सी. कोठारी , अधिवक्ता

2. श्री अचल सिंह, अधिवक्ता

1. कु. मुबीन फातिमा, सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्री चन्द्रशेखर तिवारी , अधिवक्ता

2. श्रीमती अलका सैनी , समाजसेवी

1. श्रीमती मीना परसोटकर, अधिवक्ता/ सामा. कार्यकर्ता 1. श्री वासुदेव कोसे , अधिवक्ता

1. श्री वेद प्रकाश साहू, अधिवक्ता

1. श्री राजेश सिंह कुशवाह

2. श्री रिजवान काजी

3. कु. स्मिता दीक्षित

1. सुश्री पिंकी गुप्ता

1. श्रीमती कांति भदौरिया

1. श्रीमती संगीता बघेल

1. डॉ. अब्दुल रसीद पटेल , ( रिटा. सिविल सर्जन ) 2. सुश्री अंजना जैन

1. श्री हाजी हिदायत उल्ला, सामा. कार्यकर्ता

1. श्री राधेश्याम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्री डॉ. चांद खां, ( रिटा. चिकित्सा अधिकारी ) 1. श्रीमती वंदना रामेर

1. श्री एम. एल. प्रजापति, अधिवक्ता

2. श्री विनोद गुप्ता, अधिवक्ता

1. श्रीमती निशी सिंह, समाज सेविका

2. श्री नारायण सिंह परमार, विधि विशेषज्ञ

3. श्री अरबिन्द प्रजापति, अधिवक्ता

1. कु. बंदना सक्सेना, समाज सेविका/अधिवक्ता 1. श्रीमती करूण दुबे , समाज सेविका

1 . श्री इन्द्रजीत सिंह, अधिवक्ता

1. श्री वनराज जडेजा

2. सुश्री सुमन तिवारी

1. आदित्य तिवारी 3626

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(1) (2)

(3)

2. सौंसर

3. परासिया

4. पांढूर्णा

5. चौरई

6. जुन्नारदेव 11

दमोह दमोह

1. हटा

2. पथरिया 12

दतिया दतिया

1. सेंवढा

2. भाण्डेर 13

देवास

देवास

1. सोनकच्छ

2. बागली

3. कन्नौद

4. खातेगांव

5. टोंकखुर्द डिण्डौरी

14

डिण्डौरी 15

धार धार

1. सरदारपुर

2. कुक्षी

3. मनावर

4. बदनावर

5. धरमपुरी 16

गुना

गुना

1. चाचौड़ा

2. राघौगढ

3. आरोन (4)

1. श्री एम. एम. पुरी

1 . श्री पूरन रामलानी

1 . श्री के. के. देशमुख

1. श्री आर. के. मिश्रा

1 . श्रीमती पुष्पलता राठौर

डॉ. छविनाथ तिवारी , ( रिटा. प्रोफेसर )

1 .

2. श्रीमती उषा चतुर्वेदी , ( रिटा. जिला विधिक सहायता अधिकारी) .

1 . श्री नवनीत सिंह , अधिवक्ता

1 . श्री रमेश कुमार सुरेका, अधिवक्ता

1 . श्री टी. एन . चतुर्वेदी, अधिवक्ता

2. श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता

1. श्री नारायण दास प्रजापति

श्री आर. एस . श्रीवास्तव, अधिवक्ता

1 .

1. सुश्री साधना लोणकर, अधिवक्ता

श्रीमती वहीदा रफीक, सामाजिक कार्यकर्ता

2.

1 . सुश्री कविता सोनी , अधिवक्ता

श्री देवेन्द्रगिरी गोस्वामी , अधिवक्ता

1 .

1. श्री बाबूलाल मोगा , सामाजिक कार्यकर्ता

1 . श्री नरेन्द्र चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता

1 . श्री डी. एस. तंवर, अधिवक्ता

1 . श्री शांतिलाल कनौजे, अधिवक्ता

2. श्रीमती जयश्री शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता

1 . श्री विवेक नारायण तिवारी, अधिवक्ता

2. श्री गजानन जोशी , सामाजिक कार्यकर्ता

श्री अजय मण्डलोई, अधिवक्ता

1.

1 . श्री सरदारसिंह चौहान, अधिवक्ता

1 . श्री डी. आर. पाटीदार, अधिवक्ता

1 . श्री एम. पी . शर्मा, अधिवक्ता

1 . श्री नारायण चौहान, अधिवक्ता

1 . श्री राकेश पटेल , अधिवक्ता

2. श्री प्रशान्त सिंह सिसौदिया , अधिवक्ता

डॉ. आशा कटारिया, सामाजिक कार्यकर्ता

1 .

श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, अधिवक्ता

1 .

श्री इफतखार हुसैन , अधिवक्ता

1.

भाग 1 ]

3627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2)

(3)

(1)

17

हरदा

हरदा

18 होशंगाबाद

होशंगाबाद

1. सोहागपुर

2. पिपरिया

3. सिवनी मालवा

4. इटारसी

5. पचमढ़ी 19

इन्दौर

इन्दौर

1. महू

2. हातौद

3. देपालपुर

4. सांवेर 20

जबलपुर जबलपुर

1. सिहोरा

2. पाटन 21

झाबुआ झाबुआ

1. थांदला

2. पेटलावद

खण्डवा 22

खण्डवा

1. हरसूद 23

मण्डला

मण्डला

1. निवास

2. नैनपुर

मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर

24

1. बडवाह

2. महेश्वर (4)

1 . श्री आर. एस. साकल्ले, अधिवक्ता

श्रीमती कुसुम केशवरे, सामाजिक कार्यकर्ता 2.

1. श्री प्रशान्त तिवारी

2. श्री प्रदीप द्विवेदी

श्री मंगल प्रसाद रघुवंशी

1.

1 . श्री बलबीर सिंह

श्रीमती चंचल शास्त्री

1 .

1 . श्री हेमन्त चौरे

1 . डॉ. ओम प्रकाश अग्रवाल

1 . श्री अरविन्द यादव , अधिवक्ता

2. श्री संजय मेहरा, अधिवक्ता

1. श्री रवि आर्य , अधिवक्ता

श्री जयप्रकाश छापोला, अधिवक्ता

1 .

श्री चेतन हार्डिया, अधिवक्ता

1 .

1 . श्री एम. एल. कोठारी, अधिवक्ता

1 . डॉ. ममता राव, विधि विशेषज्ञ

2. श्री शाहिद मोहम्मद, सामाजिक कार्यकर्ता

1. श्री आर . सी. गुप्ता, अधिवक्ता

1 . श्री धीरेन्द्र सिंह ठाकुर

श्री नुरूद्दीन पिटोलवाला

1 .

2. श्रीमती भारती सोनी

1. श्रीमती कोमल शाहजी

1. श्री अविनाश उपाध्याय

श्रीमती अनीता सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता

1.

श्री राजेश शुक्ला, पैरालीगल वालेंटियर्स

2.

3. श्री प्रशांत मालवीय , अधिवक्ता

1 . श्री महेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता

1. श्री प्रकाश कुमार पाठक, वरिष्ठ अधि.

श्री अरविंद नयम परासर, सामा. कार्यकर्ता 2.

श्री श्यामलाल जायसवाल, समाजसेवक

1.

1. श्री ओ. पी. बाजपेयी , अधिवक्ता

1. श्री दुर्गेश राजदीप, समाजसेवक

2. श्री श्याम मेवाडे, समाजसेवक

1 . डॉ. बी. आर. अग्रवाल , समाजसेवक

1. श्री पी. के. गुप्ता, समाजसेवक 3628

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(3) (1) (2)

3. भीकनगांव

4. सनावद

5. खरगौन

6. कसरावद 25

मन्दसौर मन्दसौर

1. सीतामऊ

2. गरोठ

3. भानपुरा

4. नारायणगढ़ 26

मुरैना मुरैना

1. अम्बाह

2. सबलगढ़

3. जौरा 27

नरसिंहपुर नरसिंहपुर

1. गाडरवारा

नीमच 28 नीमच

1. मनासा

2. जावद

पन्ना पन्ना

29

1. अजयगढ़

2. पवई 30

रायसेन रायसेन

1. बेगमगंज

2. गैरतगंज

3. सिलवानी

4. उदयपुरा

5. बरेली

6. गौहरगंज (4)

श्रीमती अनिता मंसारे, समाजसेविका

1.

1 . श्री सुनील कुमार व्यास, अधिवक्ता

1. श्री संजय त्रिपाठी, अधिवक्ता

1 . श्री नवीन बाचें, समाजसेवक

1 . श्री शांतिलाल भण्डारी , समाजसेवी

2. श्री दिनेश जैन, समाजसेवी

1 . श्री सुरेश कुमार सोलंकी, अधिवक्ता

1. डॉ. रमेश गुप्ता, समाज सेवक

श्री भागचन्द मेहर, समाज सेवक

1.

1 . श्री ओमप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता

1 . श्री हरीसिंह सिकरवार, अधिवक्ता

2. श्री आलोक अग्रवाल

श्री आर. एस. मिश्रा, अधिवक्ता

1 .

1 . श्री राजेन्द्र सिंह जादौन, अधिवक्ता

1 . श्री सुरेश चन्द्र पाराशर

डॉ. विनोद बिहारी शर्मा, सेवानिवृत प्राचार्य 1 .

2. श्रीमती कुसुम साहू, सामाजिक कार्यकर्ता

3. श्रीमती मुन्नी पटैल, सामाजिक कार्यकर्ता

श्री प्रशांत अग्रवाल, अधिवक्ता, समाजसेवी 1 .

श्री अनिल जगधारी, सेवानिवृत्त इंजीनियर

1 .

2. श्री रामनिवास पाटीदार , अधिवक्ता

1 . श्री विरमलाल धनगर

1 . श्री सुधीर अग्रवाल

1 . श्री लक्ष्मीनारायण द्विवेदी, अधिवक्ता

2. श्री किशोर श्रीवास्तव , अधिवक्ता

1. श्री संजय शर्मा , अधिवक्ता

1. डॉ. अशोक नामदेव

1. ममता दुबे, समाजसेविका

2. श्री यू. पी . एस . सक्सेना , समाजसेवी

1. राजकुमारी, समाजसेविका

श्री गुलाब सिंह यादव, समाजसेवी

1 .

1 . श्री रामस्वरूप श्रीवास्तव , समाजसेवी

1 . श्री राम गोपाल वर्मा, समाजसेवी

1 . श्री फूलसिंह धाकड़, समाजसेवी

1 . श्रीमती सरला, समाजसेविका भाग 1 ]

3629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2)

(3)

(1)

31

राजगढ़

राजगढ़

1. ब्यावरा

2. नरसिंहगढ़

3. जीरापुर

4. खिलचीपुर 32 रीवा

रीवा

1. मऊगंज

2. त्यौंथर

3. सिरमौर 33

सागर

सागर

1. बीना

2. बण्डा

3. रहली

4. देवरी

5. खुरई

6. गढ़ाकोटा 34

सतना

सतना

1. मैहर

2. अमरपाटन

3. नागौद

4. उचेहरा

5. रामपुर बाघेलान 35 सीहोर

सीहोर

1. बुदनी

2. आष्टा

3. नसरूल्लागंज

4. इछावर 36 शहडोल

शहडोल

1. ब्यौहारी (4)

1. श्री मुजीबुर्रहमान , अधिवक्ता

श्रीमती अस्मा खान, अधिवक्ता

2.

श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी , अधिवक्ता

1 .

1 . श्री डी. उदावत, अधिविक्ता

1. श्री ओ. पी. पंवार, अधिवक्ता

1 . श्रीमती सीमा शर्मा , अधिवक्ता

1 . डॉ. के. के. परौहा

श्रीमती प्रवीण तिवारी , प्राध्यापक, विधि विभाग 2.

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

1 डॉ. अजीत सोलंकी

1 . डॉ. लखनलाल ताम्रकार

1. श्री कमलेश सिंह बघेल, ( रि. उप वनमण्डल अधि. ) 2. श्री हरभजन सिंह राठौर

श्री राजकुमार पुरोहित, अधिवक्ता

1 .

1 . श्री अब्दुल रज्जाक

श्री अवधेश कुमार भट्ट, अधिवक्ता

1 .

1. श्री अनिल सोनी

श्री कृष्ण मुरारी चौबे, अधिवक्ता

1 .

1 . श्री मानकलाल साहू

1 . श्री संतोष खरे, अधिवक्ता

2. श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ला, अधिवक्ता

1. श्री शंकरदत्त पाण्डेय , अधिवक्ता

1. श्री नरेन्द्र पाण्डेय , अधिवक्ता

1. श्री आर. पी. मिश्रा, अधिवक्ता

1. श्री इन्द्रभान तिवारी , अधिवक्ता

1 . श्री शिरोमणि सिंह पटेल, अधिवक्ता

1. श्री ओमदीप सिंह , सामाजिक कार्यकर्ता

2. श्री विजेन्द्र श्रीवास्तव , अधिवक्ता

3. श्री प्रदीप चौहान

1. श्री कैलाश मालवीय

1. श्री भेरूलाल

1. श्री लखन यादव

1. श्री सुरपाल सिंह

1. श्री शिवप्रसाद सराफ, अधिवक्ता

2. श्री कृष्णकांत तिवारी

1. श्री रामपाल सिंह 3630

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(3) (2)

(1)

2. जयसिंहनगर

3. बुढ़ार 37

शाजापुर शाजापुर

1. शुजालपुर

2. आगर

3. सुसनेर 38 श्योपुर

श्योपुर

1. विजयपुर 39

शिवपुरी शिवपुरी

1. कोलारस

2. पोहरी

3. करैरा

4. पिछोर

5. खनियाधाना

सीधी 40 सीधी

1. मझौली

2. चुरहट

सिंगरौली 41 सिंगरौली

1. देवसर 42

टीकमगढ़ टीकमगढ़

1. जतारा

2. ओरछा

3. निवाड़ी 43

उज्जैन उज्जैन

1. खाचरौद

2. तराना

3. महिदपुर (4)

1. श्री रामनिहोर राव

1 . डॉ. राजेश त्रिपाठी

1. श्रीमती लाडकुंवर ठाकुर, अधिवक्ता

2. डॉ. राहुल देशमुख

1. सुश्री दमयंती जोशी

सुश्री रेखा यादव, अधिवक्ता

1.

1. श्री अजय कुमार बावरी

1 . श्री जमील अहमद कुरैशी, अधिवक्ता

2. श्रीमती सरिता कुशवाह, अधिवक्ता

1 . श्री महेन्द्र भारद्वाज , अधिवक्ता

1 . श्री पी . डी. रावत, अधिवक्ता

2. श्रीमती साधना सक्सेना, अधिवक्ता

श्री राजाराम गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता

1 .

1 . श्री राधेश्याम गुप्ता, अधिवक्ता

1 . श्री अशोक जैन , अधिवक्ता

1. श्री देवदास पड़रिया, अधिवक्ता

1. श्री संतोष शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता

1 . श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, अधिवक्ता

2. श्रीमती उषा त्रिपाठी , अधिवक्ता

1. श्री संतोष श्रीवास्तव , अधिवक्ता

1 . श्री आदित्यमान सिंह , अधिवक्ता

1 . श्री त्रिपुरारीनाथ पाण्डेय , अधिवक्ता

श्रीमती मधू शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता

2.

श्री कोशलेन्द्र पाठक, अधिवक्ता

1 .

श्रीमती मनोरमा शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता 1.

2. श्री गोविंद सिंह सिसोदिया, अधिवक्ता

श्रीमती अजय दीक्षित, सामाजिक कार्यकर्ता 1.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव, सामाजिक कार्यकर्ता 1.

श्रीमती कमलेश निरंजन , सामाजिक कार्यकर्ता 1 .

श्री बालकृष्ण उपाध्याय , अधिवक्ता

1 .

2. श्री हरदयाल सिंह ठाकुर, अधिवक्ता

1. श्री भंवरलाल , अधिवक्ता

1 . श्री लक्ष्मीनारायण जोशी, अधिवक्ता

1. श्री राजीव सोनी, अधिवक्ता 3631 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(3)

(4)

(2)

(1)

4. बड़नगर

1. श्री गणेश रावल, अधिवक्ता

5. नागदा

1. श्री भूपेश शर्मा , अधिवक्ता

44 उमरिया

उमरिया

1 . श्री आत्माराम अवधिया, सामाजिक कार्यकर्ता

1 . श्री मुसाफिर राय, सामाजिक कार्यकर्ता विरसिंहपुरपाली

45

विदिशा

विदिशा

श्री अशोक गोयल , सामाजिक कार्यकर्ता

1 .

2. श्री दिनेश मिश्रा, अधिवक्ता

1. बासौदा

1 . श्री कांती भाई साह, सामाजिक कार्यकर्ता 2. सिरोंज

1 . श्री उमेश पाली, अधिवक्ता

1 . श्री राजफल जैन , सामाजिक कार्यकर्ता 3. कुरवाई

4. लटेरी

1 . श्री जलालउद्दीन कुरैशी, अधिवक्ता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश

टीकमगढ़ , दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. 643 - आर.डी.एम.-2013.- पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के ज्ञाप क्र. पु.अ.टी. एसी-1970- पी-13, दिनांक 13 अगस्त 2013 अनुसार प्रस्तावित किया गया कि जिला टीकमगढ़ की पुलिस चौकी चंदेरा एवं बम्हौरीकला का थाना में उन्नयन होने के कारण थाना जतारा के ग्राम पठारी खुर्रमपुर बिजरौठा, मडोरी एवं वीरपुरा को नवीन थाना चंदेरा में सम्मिलित किया जावे.

जिले के भीतर स्थित थानों/चौकियों की सीमाओं का निर्धारण किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 2 ( क) 15-99- बी- 3 -दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 2 के खण्ड- एस में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाडे , जिला दण्डाधिकारी टीकमगढ़ अधिसूचित करता हूं कि थाना जतारा के ग्राम पठारी , खुर्रमपुर, बिजरौठा , मडोरी एवं वीरपुरा को नवीन थाना चंदेरा में सम्मिलित किया जावे.

सुदाम खाडे, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा , दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. 1060- व.लि.-1-2013.- पुलिस अधीक्षक, रीवा के पत्र क्रमांक पु.अ. रीवा-एसी-1- आई- 2023- बी-13 , रीवा, दिनांक 17 सितम्बर 2013 में उल्लिखित मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2 ( क ) 19-2012- बी-3- दो, भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013 एवं पुलिस मुख्यालय , भोपाल से स्वीकृत 5500 नवीन पदों के अन्तर्गत जिले में नवीन/ थाना/ चौकी एवं राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु यातायात चौकियों की नवीन स्वीकृत शासन द्वारा प्रदान की गई है.

[ भाग 1 3632

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

यातायात पुलिस में बल वृद्धि व राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु चौकियों की स्थापना

चेक पोस्ट का नाम

चौकी का नाम

जिले का नाम

स. क्र.

(4)

(3)

(2)

(1)

रीवा

1.

चोरहटा बायपास तिराहा

राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. - 7 नवीन थाना चौकी की स्थापना

नवीन चौकी के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के नाम स. क्र. जिले का नाम नवीन स्वीकृत चौकी का नाम

(4)

(2)

(3)

(1)

1.

रीवा चौकी गंगेव, थाना मनगवां

गंगेव, मझिगवां, रामपुर, मढीकला, मढीखुर्द, मर्यादपुर, तारीखुर्द, गोंदरी , बुंढवा 390, पचपहरा, खरहना , नीवी , अधीहा 1-2 बसौली 1-4 समान, सर नं. 1'2 , मोहनिया, घोपी, कटहा, मेहरबानगंज , जोरौट, जगतीपुर्वा, हिनौता कोठार, शिवराजपुर, दुबहाई, सुजवार, देवरा, कचूर, बलई टोला, अतरैला, बेलवा कुर्मियान, रमपुर्वा, बसेडा, मठापडान सेगरान, गुढवा, धवईया कोठार, सथिनी कोठार, हिनौता देवार्थ, तखतटोला सिरसा, बरौहा, पुर्वा 310 , नौआ, कौआढान , सोनवर्षा, रजहा, पोडी, रोजवाह, पमार, बघेला, पोखडौर.

2. रीवा चौकी पटेहरा, थाना अंतरैला

पटेहरा कैथीटोला कोरिगवां, डाडी वैदनपुर्वा, भडरा, भउटा, पगारी , गुरगुदा, इटमा , रौली , पटहट, पुरौना, अठठाइसा, गोहटा, लूक चिरिहा , कटांगी गुलरिहा, छीडा, पुरैनिहा.

3. रीवा चौकी पिपराही, थाना हनुमना

पिपराही, जडकुड, अमहटा, मनुहाई, धनुहीनार, महादेवा, बीरादेई , नकवार, सरदवान , ब्रम्हागढ़ , कुडिया, दानीसोन, कारीकाझ, जोगी बीर.

नवसृजित चौकी गंगेव में उपरोक्तानुसार कालम नं. (4 ) में वर्णित कुल ग्राम 57 चौकी पटेहरा, थाना अतरैला में कुल ग्राम 20 एवं चौकी पिपराही, थाना हनुमना में 14 ग्राम एतद्वारा सम्मिलित किए जाते हैं उक्त नवसृजित चौकी गंगेव, पटेहरा, पिपराही के संचालन/ संपादन व कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय- समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.

एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , स्थानीय निर्वाचन, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. स्था. निर्वा. - मण्डी- 2013-14-196.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 11 क खण्ड ( घ) , ( ङ) , ( च ) , ( ज ) , ( झ ) , ( ञ ) के अन्तर्गत सांसद/ विधायक प्रतिनिधि सहकारी विपणन सोसायटी, कृषि विभाग का एक अधिकारी , केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला भूमि विकास बैंक, जिला पंचायत के निम्न दर्शित सदस्यों को कालम ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये नाम निर्दिष्ट करती हूं :-

सांसद प्रतिनिधि

कृषि विभाग जिला केन्द्रीय सह. बैंक

विधायक प्रतिनिधि

सहकारी सोसायटी

विपणन

क्र. मण्डी समिति का नाम

जिला पंचायत झाबुआ

(6)

(7)

जिला भूमि विकास बैंक झाबुआ (8)

(9)

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

1 पेटलावद

श्री भेरूसिंह चौहान ग्राम करवड.

श्री राधेश्याम आजंना ग्राम करडावद.

श्री उदयसिंह काग ए.डी.ओ. पेटलावद.

श्री रमेशचन्द्र गुर्जर मठमठ.

श्री मन्नालाल हामड रूपगढ़ .

श्री भूपेन्द्र सिंह राठौर, उपाध्यक्ष ग्राम बोडायता.

श्री पृथ्वीसिंह राठौड, नि. तारखेडी.

भाग 1 ]

3633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(3)

(4)

(5) (2)

(1)

2 झाबुआ श्री निर्भयसिंह ठाकुर, ग्राम पिटोल.

श्री सोमसिंह सोलंकी, अध्यक्ष ग्राम रजला.

श्री खुनसिंह गुण्डिया, ग्राम कालाखुट (पिटोल) .

3 थांदला श्री राजेन्द्रसिंह संघवी, मेघनगर.

श्री फकीरचन्द राठौड, अध्यक्ष थांदला.

श्री विरसिंग भूरिया ग्राम खटामा .

(6)

(8)

(9) (7)

श्री हेमचन्द्र डामोर ग्राम करडावद .

श्री एच. एस. चौहान सहा. संचालक.

ग्राम पारा. श्री विजेन्द्र सिंह राठौर, संचालक अध्यक्ष, ग्राम कल्याणपुरा. श्री नाथुसिंह राठौर

श्री जोसफ मडिया ग्राम गोरियाखादन.

श्री कालू सिंह वालिया, ग्राम चापानेर.

श्री जी . एस. देवल, वरिष्ठ कृषि विकास अधि.

श्री गोरसिंह बसुनिया, अध्यक्ष थांदला.

जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वा. ) , जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. 835 - मण्डीनिर्वा.-2013.- मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) , ( च ) , ( ज) , ( झ ) एवं ( ञ ) के अनुसरण में जिला सीधी अन्तर्गत कृषि उपज मण्ड समिति सीधी -238 के लिए नीचे दिये गये तालिका के अनुसार निम्नानुसार प्रतिनिधियों का नाम निर्दिष्ट किया जाता है:-

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम

विभाग/संस्था का नाम

स. क्र.

(3)

(2)

(1)

पता (4)

श्री गोमती प्रसाद पाण्डेय आत्मज भैयालाल पाण्डेय

1. विधान सभा क्षेत्र 76 चुरहट

2. विधान सभा क्षेत्र 77 सीधी श्री अर्जुनदास जेठानी आत्मज श्री जठाराम जेठानी

श्री राजमणि पटेल आत्मज श्री कुन्जलाल पटेल

3. विधान सभा क्षेत्र 78 सिहावल

ग्राम खड्डी कला पो. खड्डी जिला सीधी . चकदही रोड वार्ड क्र. 19 जिला सीधी. ग्राम घोपारी, पो. सुपेला, जिला सीधी.

श्री जयराम प्रसाद मिश्रा, सहायक संचालक

4. कृषि विभाग सीधी

श्री शत्रुधन तिवारी 5. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीधी.

6. जिला भूमि विकास बैंक, सीधी

कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला सीधी.

संचालक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी.

श्री सुभाष सिंह आत्मज श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह

7. जिला पंचायत, सीधी

श्रीमती सतुलिया यादव

ग्रा. बड़खरा , पो. बड़खरा , जिला सीधी. सदस्य जिला पंचायत सीधी, जिला सीधी.

स्वाति मीणा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर , दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क- 907 - स्था. निर्वा.-2013.- मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति सागर, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी लोक सभा क्षेत्र सागर की मंडी समिति में श्री भूपेन्द्र सिंह, लोक सभा सदस्य सागर को सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं .

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

[ भाग 1 3634

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क- 907 -स्था. निर्वा.-2013.- मैं, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति सागर, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र सागर की मंडी समिति सागर के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-

मंडी समिति का नाम

स. क्र.

नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि

का नाम

(3)

पता (4) (1)

(2)

संतकंवरराम वार्ड , सागर.

1. मंडी समिति, सागर

श्री ज्ञानचंद कुकरेजा/ श्री परमानंद कुकरेजा

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क- 907- स्था. निर्वा.-2013.-मैं, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति बीना एवं मण्डी बामौरा, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र बीना की मंडी समिति बीना एवं मण्डी बामौरा के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं:-

पता मंडी समिति का नाम

स. क्र.

नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि

का नाम

(3)

(4) (1)

(2)

श्री नवीन जैन/ श्री नेमीचंद जैन

1.

गणेश वार्ड, बीना.

मंडी समिति, बीना

2.

श्री साहब राज यादव/कल्याण सिंह

बस स्टेण्ड के पास, बीना.

मंडी समिति, मण्डीबामौरा

योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) .

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क- 907- स्था. निर्वा.-2013.- मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ( मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति खुरई, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र खुरई की मंडी समिति खुरई में श्री प्रवाल सिंह, ठाकुर निवासी गढौला जागीर, तह. खुरई को सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं:-

योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क- 907-स्था. निर्वा.- 2013.-मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ( मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति रहली एवं गढ़ाकोटा व सागर, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 भाग 1 ]

3635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र रहली की मंडी समिति रहली एवं गढ़ाकोटा व सागर के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं:-

स. क्र. मंडी समिति का नाम

पता

नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि

का नाम

(1)

(2)

(3)

(4)

श्री सतीष पांडे/प्रीतमलाल पांडे

1. मंडी समिति, सागर

निवासी वार्ड क्र. 11 म. नं. 407 ढाना, सागर.

श्री गुलाब आदिवासी/मानसींग आदिवासी

2. मंडी समिति, रहली

3. मंडी समिति गढ़ाकोटा

निवासी ग्राम तालनपुर, तह. रहली.

ग्राम चनौआ बुर्जुग तह. गढ़ाकोटा.

श्री बिष्णु कुर्मी शोभा लाल कुर्मी

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क- 907- स्था. निर्वा.-2013.- मैं, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ( मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति देवरी एवं केसली जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 ( 1 ) (घ ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र देवरी की मंडी समिति देवरी एवं केसली के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं:-

स. क्र. मंडी समिति का नाम

पता

नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि

का नाम

(3) (1)

(2)

1. मंडी समिति, देवरी

(4)

श्री चन्द्रहास गौतम/ श्री बाबूलाल गौतम

निवासी ग्राम सुनापंजरा , पो . रसेना तह. देवरी.

श्री जगदीश अवस्थी/जगमोहन प्रसाद अवस्थी

2. मंडी समिति, केसली

निवासी रामखेरी कुकवारा पो. जैतपुरडोमा, तह. केसली.

योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

सागर , दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क - 907-स्था. निर्वा.- 2013.- मैं, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ( मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति बण्डा एवं शाहगढ़ जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र बण्डा की मंडी समिति बण्डा एवं शाहगढ़ के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं: -

स. क्र. मंडी समिति का नाम

नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि

का नाम

(1)

(2)

(3) 1. मंडी समिति, बण्डा

पता (4)

श्री भूपेन्द्र सिंह/ श्री मकुन्द सिंह

निवासी ग्राम सिगदोनी , पो. विनायका तह. बण्डा.

श्री राजाराम यादव/ श्री रामदयाल यादव

2. मंडी समिति, शाहगढ़

निवासी ग्राम कानीखेड़ी कला पो . बराज, तह . शाहगढ़ .

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क-907- स्था. निर्वा.-2013.-मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ( मण्डी) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति जैसीनगर एवं राहतगढ़, जिला सागर के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 3636

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

24 सन् 1973 ) की धारा -11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी विधान सभा क्षेत्र सुरखी की मंडी समिति जैसीनगर एवं राहतगढ़ के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं:-

मंडी समिति का नाम

(2)

पता

(4)

नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि का नाम

(3)

क्र. (1)

1. मंडी समिति, जैसीनगर

जैसीनगर, जि. सागर.

श्री दिलीप पटैल/ श्री मूलचंद पटैल

श्री विनोद ओसवाल/ श्री रतन चंद ओसवाल

2. मंडी समिति, राहतगढ़

मु. पो . राहतगढ़ , जि. सागर .

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) .

सागर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क- 907- स्था. निर्वा.- 2013.- मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ( मण्डी ) जिला सागर एतद्वारा सूचित करता हूं कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा -11 ( 1 ) (ञ ) के अनुक्रम में मंडी समिति में क्षेत्र की ग्राम पंचायत , जनपद पंचायत, जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को जिला सागर की प्रत्येक मण्डी के लिये निम्नानुसार सदस्य तथा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं :-

नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा प्रतिनिधि का नाम

(3)

मंडी समिति का नाम (2)

क्र. (1)

1. मंडी समिति, सागर

2. मंडी समिति, राहतगढ़

3. मंडी समिति, जैसीनगर

4. मंडी समिति, बीना

5. मंडी समिति, खुरई

6. मंडी बामोरा

7. मंडी समिति, रहली

पता (4)

ग्रा. पं. रजाखेड़ी ( शंकरगढ़ ) सागर.

ग्रा. ढानानरयावली पो. जरूआखेड़ा.

श्रीमती शारदा/ श्री के. एल. राजोरे , जि.पं. सदस्य श्री राजकुमार सिंह/ रतन सिंह, जि.पं. सदस्य श्रीमती मीना/पम्पू राय , जि. पं. सदस्य

श्री शशी/ श्री हरीराम कैथोरिया, जि.पं. सदस्य श्री इन्दर सिंह/पदम सिंह यादव, जि.पं. सदस्य

ग्रा. पो. सीहोरा, तह. राहतगढ़. होटल रायल मार्क, बीना. अचवल वार्ड टेलीफोन आफि. , बीना. मु. पो. मंडी बामोरा, तह. बीना.

श्री वीरेन्द्र सिंह/गोविंद सिंह रघुवंशी, सरपंच, ग्रा. पं. , मंडी बामौरा.

श्री सुरेश/स्व. श्री जगदीश कपास्या, जि.पं. सदस्य

8. मंडी समिति , देवरी

9. मंडी समिति, गढ़ाकोटा

कपास्या ब्रदर्स, दमोह रोड, गढ़ाकोटा. ग्रा. सुजानपुर , तह. देवरी .

श्री लक्ष्मणसिंह/ श्री मेहरबान सिंह लोधी, जि.पं. सदस्य.

ग्राम उदयपुरा, पो. तह. गढ़ाकोटा.

श्रीमती प्रतिभा पति श्री मेहताब सिंह लोधी, जि.पं. सदस्य.

ग्रा. बांकोरी, मु. पो. घाना (केसली ).

श्री पूरन सिंह/ श्री नन्ना सिंह, जि.पं. सदस्य

10. मंडी समिति, केसली

श्री लक्ष्मणसिंह/ श्री महादेव सिंह, जि.पं. सदस्य

11. मंडी समिति, बण्डा

ग्रा. बरा, मु. पो. बरा , तह. बण्डा.

श्रीमती द्रोपती पति श्री देशराज, जि.पं. सदस्य

12. मंडी समिति , शाहगढ़

ग्रा. मुड़ारी बुजुर्ग, पो. जगथर तह. बण्डा.

योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश बुरहानपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. क- नि.शा.- मण्डी- 2013-841.- क्र. मण्डी निर्वाचन-2013.- म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) बुरहानपुर कृषि उपज मंडी समिति, बुरहानपुर के लिये एतद् निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-

निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (2)

स. क्र. (1)

1. श्री शिवकुमारसिंह पिता प्रतापसिंह कुशवाह निवासी जैनाबाद तहसील बुरहानपुर.

2. श्री राजाराम पिता सिताराम पाटिल, निवासी ग्राम दापौरा , तहसील बुरहानपुर.

मण्डी अधिनियम की धारा प्रतिनिधि

(4)

(3)

11 ( 1 ) ( घ)

श्री अरूण सुभाषचंद यादव, सांसद खण्डवा लोक सभा क्षेत्र.

11 (1 ) ( ड)

प्रबंधक सहकारी प्रक्रिया एवं विपणन संस्था सीमित बुरहानपुर.

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .

3637 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

Jabalpur , the 7th September 2013

No. F. No - 71 -B- LA/ SLSA/ 833 /2013 . In exercise of the powers conferred under Section 22 - B of the Legal Services Authorities Act , 1987 ( as amended by Central Act No. 37 of 2002 and hereinafter referred to as the Act) , the Madhya Pradesh State Legal Services Authority hereby :-

In Permanent Lok Adalat at the place specified in column no . (2) of the Table below in respect of all Public Utility Services as defined in Clause (b ) of Section 22 - A of the Act , appoints , after obtaining permission and after making necessary recommendations and seeking nominations , the following officers , whose designations are mentioned in column (3 ) of the table below , as Chairman and Members of the aforesaid Permanent Lok Adalat . In Civil Districts Shivpuri and Dindori , the Judicial Officers metioned in column ( 3 ) are nominated as Chairmen of Permanent Lok Adalat till the post of Ist Additional District Judges as Chairmen in respective districts are lying vacant :-

TABLE

S.No.

Designation of the Officer

Place of the Permanent Lok Adalat

Nominated Designation

Area in which Permanent Lok Adalat shall exercise Jurisdiction

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

Chairman

1

Shri Ramesh Kumar Shrivastava

Shivpuri

Whole of the Civil District- Shivpuri .

Member

Member

2nd Additional District Judge , Chief Medical & Health Officer , Executive Engineer ( Civil ) PWD.

2

Chairman

Mandla

Shri Rajeev Karmahe ,

Whole of the Civil District- Mandla.

Member Member

1st Additioal District Judge , Chief Medical & Health Officer , Executive Engineer (Civil ) PWD .

Chairman

3 Dindouri

Shri Veerendra Singh Rajput

Whole of the Civil District- Dindouri .

Member Member

Additional District Judge , ( Senior ) Chief Medical & Health Officer , Executive Engineer ( Civil ) PWD .

4

Chairman

Shri Manoj Kumar Mandloi

Shajapur

Whole of the Civil District- Shajapur .

Member Member

1st Additioal District Judge , Chief Medical & Health Officer , Executive Engineer ( Civil ) PWD.

Note .-Public utility Services as defined under Clause ( b) of Section 22 - A of the Act "Public Utility Service" Means any-

(i) Transport service for the carriage of passengers of goods by air , road , or water ; or

(ii) Postal , telegraph or telephone Service ; or

(iii) Supply of power , light or water to the public by any establishment ; or

(iv) System of public conservancy , of sanitation ; or

(v) Service in hospital , of dispensary ; or

(vi) Insurance services .

and includes any service which the Central Government or the State Government as the case may be , may in the public interest by notification declare to be a Public Utility Service for purpose of the Chapter VI - A of the Act .

By order of the Madhya Pradesh State legal Service Authority, ANURAG SHRIVASTAVA , Member- Secy.

[भाग 1 3638

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन - 318.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.07

310/1

पोहरी वमनपुरा

शिवपुरी

पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.

0.09

310/2

0.26

313

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी .

319/1

0.11

0.08

319/2

0.20

360

0.25

361

368

0.15

0.01

369

0.06

370

0.10

371

0.06

372

0.20

373

376/1

0.05

376/2

0.05

0.04

377

0.10

378

0.01

387

0.04

529

0.03

530

0.13

532

0.35

548/1

0.30

556

0.27

557

558

0.05

559

0.12

0.04

636

0.15

637

0.12

638/2 भाग 1 ]

3639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(4) (2) (3)

(1)

650

651

657

675

0.01

676

677

678

685

686

687

688/2

688/3/1

(6)

(5)

0.24

0.08

0.12

0.07

0.03

0.11

0.08

0.01

0.09

0.02

0.06

योग ..4.41

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 6613 - जि.भू.अ. - 2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में) (2)

(4) (1)

(3)

सिवनी

0.91

छीतापार प.ह.नं. 41

घंसौर रा.नि.म. धनौरा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी

(6)

(5)

लखनादौन घंसौर मार्ग के उन्नयन हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलवमेंट का. लि. , जबलपुर.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3640

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला , दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. भू- अर्जन- ( अ-82 ) -2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं

प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में )

(4) (2)

(1)

(3)

0.21 मण्डला नैनपुर सर्रापिपरिया प.ह.नं. 6

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

संभागीय प्रबंधक, एम.पी.आर.डी.सी.

पुल- पहुंच मार्ग के उन्नयन हेतु.

जबलपुर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 09 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिकाविवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.405 नसरुल्लागंज रानीपुरा

सीहोर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

छीपानेर उद्वहन योजना के रायजिंग मेन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

सीहोर, दिनांक 19 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमिका विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.907 नसरुल्लागंज चीचली

सीहोर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की पीपलया उपनहर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

1.100 नसरुल्लागंज

सीहोर

बोरखेड़ा खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुरवितरिका की चीचली उपनहर क्र. 1 .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12- अ -82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस 3642

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

0.196 नसरुल्लागंज बांकोट

सीहोर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की डोभा उपनहर.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13- अ- 82-2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिकाविवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

1.120 नसरुल्लागंज चीचली

सीहोर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की चीचली उपनहर क्र. 2 .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2013

प. क्र. 2243 - प्रका. - भू- अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित भाग 1 ]

3643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

0.500 (1) रीवा

(2) त्यौंथर

(3) बुदामा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

प. क्र. 2245 - प्रका.- भू- अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिकाविवरण

ग्राम

जिला तहसील

(2) त्यौंथर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.600 (1) रीवा

(3) बड़ागांव

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय , त्यौंथर.

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

प. क्र. 2247- प्रका. - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिकाविवरण ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4) 0.100 त्यौंथर

(1) रीवा

(3) शिवपुरवा कोठार.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 , रीवा मुख्यालय, त्यौंथर .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

3644

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 2249 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (2)

(3)

(4) (1)

0.0312 सतना

अमरपाटन खजुरी, रामदीन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पुरवा मुख्य नहर की झिन्ना माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2251 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.0312 सतना अमरपाटन खजुरी, सुखनंदन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

पुरवा मुख्य नहर की झिन्ना माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

प्र. क्र. अ - 82-2012-13- क्र. क- वाचक- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) भाग 1 ]

3645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उक्त उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण ग्राम का नाम

तहसील

जिला

क्षेत्रफल (हैक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

0.97

इच्छापुर

बुरहानपुर

बुरहानपुर

योग 0.97

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बुरहानपुर.

देव्हारी तालाब योजना- बांध के निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अधिग्रहण.

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्र. क- 10609- प्र. भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल तहसील

जिला

कुल खसरा

नं.

कुल रकबा (हे. में)

(3)

(4)

(5) (1)

(2)

2.13

26

सागर

खपराखेड़ा

केसली

धारा 4 ( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र.1 सागर ( म. प्र. ) .

केसली विकासखण्ड के अंतर्गत जोलनपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- जोलनपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र . 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

3646

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 24 सितम्बर 2013

प्र . क्र. 13 अ- 82 - वर्ष 12-13 - भू- अर्जन-8571 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

19.497 भैंसदेही जुनावानी

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

जुनावानी जलाशय तथा स्पील एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 14 अ - 82 - वर्ष 12-13 - भू-अर्जन-8572.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4)

0.352 भैंसदेही

मासोद

बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.

जुनावानी जलाशय की स्पील एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) न्यायालय में देखा जा सकता है. भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 15 अ- 82 - वर्ष 12-13 - भू-अर्जन-8573 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा भाग 1 ]

3647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4)

2.861 भैंसदेही

झल्लार

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

रामजीढ़ाना जलाशय तथा स्पील एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 16 अ- 82 - वर्ष 12-13- भू-अर्जन-8570.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

(3)

(1)

1.214 भैंसदेही गुदगांव

बैतूल

( 2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

चिलकापुर जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 24 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 15 - अ- 82-2012-13 - मावन- 417.-चूंकि, राज्य शासन , को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 3648

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(5)

(6) (2) (3)

(4)

(1)

0.627

मावन किता-3

गुना

गुना

स्पाइसेस बोर्ड की बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु.

क्षेत्र अधिकारी स्पाइसेस बोर्ड गुना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गुना के न्यायालय एवं क्षेत्र अधिकारी स्पाइसेस बोर्ड गुना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. 8535- भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.) अर्जित की जाने

(3)

(4)

(5)

(6) (1)

ग्राम-केवलारीसंभा

(2) चौरई

छिंदवाड़ा

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. - 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .

ब.नं. 32 प.ह.नं. -03 रा.नि.मं. -चौरई

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

रकबा 05.223 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. - 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उपसंभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्र. 8928 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. मे.) (1)

(4) (2)

(3)

हर्रई

छिंदवाड़ा

ग्राम-साठिया ब.नं. 81 प.ह.नं. - 18/51 रा.नि.मं. - हर्रई

रकबा 01.550 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2)

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा.

पापडा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3650

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. 8573 - भू- अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में )

(4) (1)

(2)

(3)

4.001 राजगढ़ खिलचीपुर भवानीपुरा पुस्त बेहड़ीबेह

योग .. 4.001 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

बेहड़ीबेह तालाब के बांध निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि काअर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8577 - भू-अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

1.662

डोब

राजगढ़ जीरापुर

2.855

बामनियाखेड़ी भगोरी

2.296 योग .. 6.813

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन

संभाग, राजगढ़.

डोब तालाब की नहर के निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि काअर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3651

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 20 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 19- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम अर्जित क्षेत्रफल लगभग (2)

(3)

(4) (1)

3.464

जैतपुर

छतरपुर बिजावर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी बिजावर.

जल संसाधन संभाग पन्ना के अधीन निर्माणाधीन जुनवानी बांध (गिटपिटा विस्तार तालाब योजना ) में बांध एवं वेस्टवियर के निर्माण हेतु भू-अर्जन बावत्.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग पन्ना के अधीन निर्माणाधीन जुनवानी बांध ( गिटपिटा विस्तार तालाब योजना ) में बांध एवं वेस्टवियर के निर्माण हेतु भू- अर्जन बावत्.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

प्र. क्र. 12 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

0.24

मोरधी

कट्टीवाडा

अलीराजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

छोटा उदयपुर - धार रेलवे लाईन हेतु

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, ( बड़ौदा) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3652

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 09- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को उस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)

(4) (1)

0.400 मन्दसौर

ग्राम बांसखेड़ी

शामगढ़

सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

जुनापानी तालाब नहर ( पूरक प्रकरण) .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मन्दसौर.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्र. 1455-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

2.85

खोकरिया

देवास हाटपिपल्या

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

देवास.

रामगढ़ तालाब में आने वाली भूमि.

भूमि के नक्शे (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी बागली में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3653

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 1457-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

36.22 देवास हाटपिपल्या चाकरपुर

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, देवास

रामगढ़ तालाब में आने वाली भूमि.

भूमि के नक्शे (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1460-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) (2)

(3)

रिछडीया

92.05 हाटपिपल्या

देवास

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन काकारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, देवास.

रामगढ़ तालाब में आने वाली भूमि.

भूमि के नक्शे (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1462-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4)

30.73 देवास हाटपिपल्या महुडिया

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास.

रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र में आनेवाली भूमि.

भूमिके नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

3654

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 1464-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय कीसूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

10.78 देवास हाटपिपल्या रांडीपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास

रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1466-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

देवास

45.22 हाटपिपल्या बिच्छापुरा

सार्वजनिक प्रयोजन काकारण धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास.

रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र में आनेवाली भूमि.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1468-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

(3)

(1) देवास

7.33 हाटपिपल्या गुसट

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास

रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 1470-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमिका वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

देवास

11.94 हाटपिपल्या सालमपुर

सार्वजनिक प्रयोजन . का कारण धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, देवास.

रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1472-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4)

2.25 (1) देवास

(2) हाटपिपल्या भीलूखेडी

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास.

रामगढ़ तालाब की नहर एवं वेस्टवियर में आने वाली भूमि.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

क्र. 1474-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) देवास

35.97 (2) हाटपिपल्या

(3) टप्पा सुकल्या

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास.

रामगढ़ तालाब में आने वाली भूमि.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

3656

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 1478-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(3) सरखेडा

0.88

(2) हाटपिपल्या

(1) देवास

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , देवास

रामगढ़ तालाब की नहर में आने वाली भूमि.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्र. 8722-23 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(6) (1) राजगढ़

(2) राजगढ़

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़

(3) बांसखेड़ी कराड़िया

30.967 121.914 152.881

मांजरीखों लक्ष्मणपुरा राजली-बे

मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना में बांध स्थल हेतु प्रभावित भूमि का भू- अर्जन. मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना में मिट्टी, खदानों हेतु प्रभावित भूमि का भू-अर्जन.

बानपुर

नलखेड़ा

39.685 39.391 3.772 38.512 चौकी 50.922 59.867 गोपालपुरा 47.317 योग . 279.466 कुल योग . 432.347

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

राजगढ़ , दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्र. 8765 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 3657 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(4)

(6) (1)

(3)

2.932

राजगढ़ राजगढ़ कलालपुरा

110.144

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़.

अभयपुरा

106.357

बख्तावरपुरा ( राजगढ़ )

121.839

मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रथम भाग के 14 ग्रामों की प्रभावित भूमि का भू- अर्जन.

सूरजपुरा

54.493

रायपुरिया घाटा

19.329

करनवास

94.836

झुमका

174.369

बाईहेड़ा

227.471

डूंगरपुर

76.654

बलवीरपुरा

66.345

नेशबोरदा

119.951

घोघड़िया जागीर

20.295

बीरमपुरा

249.732

समेली

योग 1444.748

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.985 हेक्टर.

रकबा

अर्जित किये जाने

सर्वे क्र.

(हे. में)

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

वाला रकबा (हेक्टर में )

(3)

(1)

(2)

राजगढ़ , दिनांक 28 सितम्बर 2013

1.550

4.721

1446/1/1

0.070

1.728

1447

0.150

1494/2/1

0.759

4.085

0.005

1483

0.210

0.226

1735/1

1.985

योग .. 11.559

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तलैन कुरावर मार्ग निर्माण हेतु.

क्र. 8724-25- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण- ( 1 ) लोक निर्माण विभाग संभाग , राजगढ़ , ( 2 ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सारंगपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- पचोर

(ग) नगर/ग्राम- तलेन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3658

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. 244- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम- पटेहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.282 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

332

0.045

0.032

331

330

0.030

0.036

329

328/1

328/2

0.023

328/2ग

337

0.006

0.030

345/1

0.008

345/2

0.050

347/1

347/2

0.005

0.090

348

290

0.053

0.008

294

0.004

289

0.016

291

292

0.016

0.072

293

0.096

284/1

(1)

(2)

0.027

94

0.090

95/1

95/2

98

0.028

0.008

99

100

0.012

103

0.012

0.020

104

106

0.045

0.040

165

0.024

164

162

0.030

0.016

158

0.008

99

100

0.012

103

0.012

0.020

104

106

0.045

165

0.040

0.024

164

0.030

162

0.016

158

163

0.010.

157

0.009

0.006

156

153

0.009

152

0.060

0.030

150

0.144

129

0.010

127/1

0.030

128

1.282

अर्जित रकबा हेक्टे. में

0.006

शासकीय

1.288

कुल अर्जित रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 245 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम- भगड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.007 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1.769

2

3

3.294

4

3.286

5

2.618

0.040

6/1

म. प्र . शासन 1

0.101

0.809

म. प्र. शासन 19

कुल अशासकीय भूमि 11.007

0.91

शासकीय भूमि

11.917

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत मरघटी तालाब योजना के बाँध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 246 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम-चौहना नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.336 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

6

0.108

5

0.036

4

0.192

अर्जित रकबा

0.336

निरंक

शासकीय

0.336

कुल अर्जित रकबा .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 247- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम-पनासी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.080

672/2घ

योग-कृषकों की भूमि का योग .. 0.080

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पपौरा वियर कम स्टापडेम निर्माण .

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .

3660

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 248 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- तमरा पहाड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.70 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

307

0.170

2.450

397

0.200

394

0.450

395

0.130

396

0.500

399/1

7.000

399/2

3.010

403/1

0.320

400/1

4.400

400/2

400/3

0.610

0.300

562/396

19.54

कुल अशासकीय

0.240

306

5.92

398/2 398/1

कुल शासकीय 6.160

कुल योग .. 25.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत तमरा पहाड़ तालाब एवं नहर योजना का निर्माण कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 249- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सेमरिया

(ग) ग्राम- बम्हौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.749 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

63

0.231

0.202

62

0.401

64/1क

64/2

0.405

64/3

0.093

0.312

67/2

0.040

68/1

66

0.101

67/1

0.079

61/1

0.405

61/2

0.400

0.020

3/5 ग

3/5 घ

0.020

3/5 ङ

0.020

0.020

3/5 च

0.485

म. प्र . शासन 3/5 ख

0.085

म. प्र . शासन 6/1 ख

म. प्र. शासन 33

0.085

0.228

म. प्र . शासन 13

0.008

म. प्र. शासन 6

कुल अशासकीय भूमि 2.749

शासकीय भूमि महायोग 1.891 4.640

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत मरघटी तालाब योजना के बाँध एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3661

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 250 - भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम-चौहना नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.358 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.048

401

400

0.004

361/1

0.048

361/2

387

0.028

389

0.012

236

237

0.04

235

0.009

232/1

0.072

232/2

224

0.036

0.01

225

226

0.008

0.358

अर्जित रकबा

निरंक

शासकीय

0.358

कुल अर्जित रकबा ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 251 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम-चौहना नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.477 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

0.072

(1) 27/1 27/2

0.081

28

14/1/क

14/1/ख 14/1 /ग 14/1/घ 14/2 14/3

14/4/क 1

0.168

14/4/क2 14/4/ख1 14/4/ख 2 7/1 /क 7/1 /ख 7/ 1 /ग 7/2

7/3

7/4

0.156

0.477

निरंक

अर्जित रकबा शासकीय

0.477

कुल अर्जित रकबा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3662

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 252- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग ) ग्राम- हरदिहाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.152 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.054

609

615/1 /क

615/1 /ख

0.450

615/1 /ग

615/1/घ

615/1 /ड

0.126

169/1

169/2

0.108

165/11

165/2

0.126

164/2

164/1

152/1

152/2

152/3

152/4

0.324

152/5

152/6

0.063

544

0.004

545

550

0.009

0.180

538/1

537

0.132

377/11

0.045

377/2

377/3

377/4

(2)

(1)

376

0.090

0.004

364

365/1

365/2

0.086

365/4

0.004

374

0.008

373

0.020

372

0.016

371

0.020

367

0.063

370

389

0.072

390

0.081

391

0.008

352/2क

352/3

352/4

0.180

352/5

352/6

351/1

351/2

0.144

351/3

351/4

351/5

348/11

348/2

0.252

348/3

348/4

348/5

349/1

349/2

0.004

349/3

349/4

349/5

0.004

339

0.054

338

337

0.004

0.072

336

335

0.043

0.036

331

330

0.018

326

0.108

0.018

324

327

0.018

0.045

322 भाग 1 ]

3663

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

319

0.036

0.027

318

0.036

251

252

0.028

253/1

0.025

253/2

257

0.216

256

0.027

258

0.027

205

0.022

0.23

207

0.093

0.032

208

210

0.048

127/1

0.028

127/2

127/ 1 ख

0.027

212

0.054

213

214

0.054

0.027

215

216

0.004

0.072

218

अर्जित रकबा : 4.152

शासकीय : 0.054

कुल अर्जित रकबा : 4.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. 254- भू-अर्जन-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम-खैरा नं . 3

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.180 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

724

0.048

0.048

723/1

722

0.052

0.02

721

अर्जित रकबा : 0.168

शासकीय : निल

कुल अर्जित रकबा : 0.168

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 255- भू- अर्जन- 2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

पूरक अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा ( म.प्र. )

(ख) तहसील- हनुमना

(ग ) ग्राम- मुरैठा कोठार

(घ) क्षेत्रफल-3.409 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.461

329/2, 330 , 361/3 , 362/2

0.687

329/1 , 621/2 , 361/1 , 362/1

364

0.041

0.182

331, 363

0.146

319

0.157

325/2, 295

354

0.049 3664

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

355

0.057

583

0.178

0.178

627

0.113

299

0.040

621

628

0.328

0.359

646/2 , 632/2 , 616/2

0.433

652, 570 , 572

कुल योग कृषक भूमि : 3.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नैया बांध योजना अन्तर्गत ग्राम मुरैठा.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 256- भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा (म.प्र. )

(ख) तहसील- हनुमना

(ग ) ग्राम-चोरहा

(घ) क्षेत्रफल-1.551 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.530

26

0.327

80, 82

0.121

44/1

0.178

44/2

0.117

58

73

0.278 कुल योग कृषक भूमि : 1.551

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नैया बांध योजना अन्तर्गत ग्राम चोरहा.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 257- भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम- बम्हनी गढ़ीहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-8.428 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

3.850

40/8

0.668

565

2.023

40/2

0.809

41/1

41/2

0.810

0.040

72

77/1

0.057

77/2

0.057

0.057

77/3

0.057

77/4

0.839

म.प्र . शासन 75/1

कुल अशासकीय भूमि : 8.428

शासकीय भूमि : 0.839 महायोग : 9.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत मरघटी तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 258 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक भाग 1 ]

3665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम-टीकर

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 18.768 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1814/1

0.480

0.480

1814/2

1814/3

0.480

0.480

1814/4

0.480

1814/5

0.480

1814/6

0.491

1814/7

1815

1.024

1.350

1818

1.44

1819

0.874

1820

1.967

1822

1.177

1824

1823

2.545

1825

1.948

0.480

1826

1827/1

0.272

0.267

1833

0.022

1836

1827/2

0.272

0.540

1837

1838

1.090

कुल अशासकीय भूमि : 18.639 शासकीय भूमि : 0.129 महायोग : 18.768

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत बिलबिलहा तालाब योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 259- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा ( म.प्र. )

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम- तेदुआ मुतालके पोखडौर

(घ) क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.081

2/1

2/2

0.081

कुल योग कृषक भूमि : 0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गोबरदहा बांध नहर योजना अंतर्गत ग्राम तेदुआ मुतालके पोखडौर.

(3) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 260- भू- अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म.प्र. )

(ख ) तहसील- हनुमना

(ग ) ग्राम-खैरा नं. 1

(घ) क्षेत्रफल -0.907 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.002

452

0.012

450 3666

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2) (1)

0.014 449

0.014 448

307

0.014

0.072 447

0.02 446

0.004 311

312

0.016

0.021 313

0.067 314/1

314/2

0.006 200

0.014 199

0.014 198

203

0.024

0.001 202/1

202/2

0.012 194/1

194/2

0.072 193

0.002 192

0.072 191

0.001 190

0.019 189

0.012 122

0.014 123/1

123/2

0.019 136

0.024 137

0.002 135

0.009 138

0.067 139

0.008 141

0.024 99

0.012 96/1

96/2

0.019 93

438/1/क/1

438/ 1 /क/2

438/1ख

0.204 438/1 ग

438/1 घ

438/2

अर्जित रकबा : 0.907

शासकीय : निल

कुल अर्जित रकबा : 0.907 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 261 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग ) ग्राम- बहुती

(घ) क्षेत्रफल-0.869 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

515

0.090

0.012

514

520/1 /ख

520/2

0.060

520/3

520/4

0.005

511/1

511/2

0.093

499/3/क/1

499/3/ख/1

0.012

499/3/क/3/ 499/3/ख/3

0.049

499/3/क/2 499/3/ख/2

501/1

0.36

0.28

501/2

501/1 501/2

501/3

0.096

501/4

501/5 भाग 1 ]

3667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

0.012

502

0.012

503

0.024

491

489/2

0.040

0.048

489/1

0.032

346/1

346/2

349

0.040

351

0.009

0.014

353

0.024

354/1

354/2

355/1

0.060

355/2

355/3

355/4

0.048

363

361/1

0.014

361/2

0.072

360/1

360/2

270/1

0.048

270/2

271/1

0.024

271/2

0.036

170/2

0.038

170/3

162/1

0.036

162/2

162/3

0.032

280

0.012

281

0.012

160

अर्जित रकबा 0.869

शासकीय : 0.081

कुल अर्जित रकबा : 0.95

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 262- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील-हनुमना

(ग) ग्राम- दुअरा

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 1.319 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.030

342

345/2

0.150

345/3

0.210

346/1

346/2

311

0.037

308/1

308/2

0.15

308/3

308/4

307/1

0.004

307/2

307/3

152

0,060

154

0.168

0.060

156

0.060

147

141/1

141/2

0.180

141/3

141/4

142/1

0.120

142/2क

0.00

अर्जित रकबा : 1.319

शासकीय : निल

कुल अर्जित रकबा : 1.319

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

3668

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 263 - भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-हनुमना

(ग ) ग्राम-सगरा खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-0.478 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

0.478

212/1 , 213 , 214

शा. कृषि प्रक्षेत्र की भूमि का योग : 0.478

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नैया बांध योजना अन्तर्गत सगरा खुर्द नहर.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण , कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 264- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग ) ग्राम- दुबीहा

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.920 हेक्टेयर.

खसरा नं .

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

0.072

99/1/क 99/1 /ख 99/1 /ग 99/2

(1)

(2)

100

0.024

101/1/क

101/1 /ख

0.136

101/2

102

0.228

105

0.252

110/1

0.046

110/2

0.072

121

111/1क

111/ 1 ख

111/1 ग

111 /1 घ

0.045

111 /1 ङ

111/ 1 च

111/2

111/3

111/4

112/1 क

112/1ख

112/1 ग

0.014

112/1 घ

112/2

112/3

112/4

108

0.066

0.040

14

0.162

13

अर्जित रकबा : 0.920

शासकीय : 0.228

कुल अर्जित रकबा : 1.148

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 265- भू- अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 भाग 1 ]

3669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम- चंदेह

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.868 हेक्टेयर.

खसरा नं .

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

211

0.060

212

0.056

0.060

210

209/1

209/2

0.060

209/3

209/4

209/5

217

0.036

207

0.036

0.020

206

0.420

205/1

205/2

0.024

24

25

0.072

26

0.024 अर्जित रकबा : 0.868 शासकीय : निल कुल अर्जित रकबा : 0.868

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 266 - भू- अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम-बरया

(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.841 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.004

45

46

0.140

47

0.077

49/1

0.576

49/2क/1 49/2क/2

49/3

49/4

30/1

0.036

30/2

30/3

29/1

0.008

29/2

29/3

अर्जित रकबा : 0.841 शासकीय : निल कुल अर्जित रकबा 0.841

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 267- भू- अर्जन- 2009-10. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म.प्र. ) 3670

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(ख) तहसील-मऊगंज

(ग) ग्राम-टीपा बदौर

(घ) क्षेत्रफल ... हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.02

114

0.056

115/1

0.224

115/2

0.280

119/1

0.280

119/2

123/1

0.320

0.320

123/2

0.034

124/1

0.070

124/2

योग कृषक भूमि : 1.214

मध्यप्रदेश शासन : 0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 268 - भू-अर्जन-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम- चौहना नं. 3

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.360 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.132

4/1 4/2

0.12

34

0.04

51

0.024

52

(2)

(1)

53

0.024

0.02

54

अर्जित रकबा 0.360

शासकीय : निरंक

कुल अर्जित रकबा : 0.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 269 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम- टड़हर

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.500 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

184/1/क,

184/1 /ख

184/1 /ग

184/1 /घ

184/2

184/3

0.180

184/4

184/5

184/6

184/7

184/8

102/1

102/2

102/3

0.096

102/4

102/5 भाग 1 ]

(1)

(2) 101/1

3671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(1)

(2)

125/1 /क

101/2/क

101/2/ख

125/1 /ख

125/1 /ग

101/3

0.054

0.028

125/1 /घ

101/4

101/5

101/6

104/1

104/2

0.009 104/3

104/4

104/5

100/1

100/2

0.024 100/3

100/5

100/6

100/7

99/1

99/2

0.028 99/3

99/5

99/6

99/2/च

98/1

98/2/क

98/2/ख

0.039 98/2/ग

98/2/घ

98/2/ङ

97/1

97/2/क

0.033 97/2/ख

97/3

97/4

0.026 93

94/1,

0.020 94/2

90/1

0.050 90/2

90/3

125/1 /ङ

125/1 /च

125/2

125/3

124

0.009

126/1

126/2

126/3

126/4

0.144

126/5

126/6

127/1

127/2

127/3

127/4/क

127/4/ख

0.124

127/4/ग

127/4/घ

127/5

144/1

144/2

144/3

144/4

0.056

144/5

144/6

144/7

144/8

144/9

0.084

146

147

0.160

148/1

148/2

0.048

148/3

148/4

149/1

0.048

149/2

149/3 3672

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

150/1

150/2

0.050

150/4

0.045

0.090

150/3 92 83

अर्जित रकबा : 1.500

शासकीय : 0.02

1.520 कुल अर्जित रकबा :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 270 - भू- अर्जन-13 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

पूरक सूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मउगंज

( ग) ग्राम- टीपाबदौर

(घ ) क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

123/1 123/2

0.23 0.23

योग 0.46

क्र. 271 - भू-अर्जन-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हनुमना

(ग ) ग्राम- नरसिंहपुर

(घ) क्षेत्रफल-2.592 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

4/1/क

4/1/ख

4/1 /ग

4/1/घ

0.756

0.054

4/1 /ङ 4/2/क 4/2/ख 4/3 /ग 4/2/ग 4/3/क 4/3/ख 4/1/च 12

1.44

15/1/क 15/1 /ख 15/2/क

0.342

99/1

99/2

अर्जित रकबा 2.538

शासकीय : 0.054

कुल अर्जित रकबा : 2.592

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 272 - भू-अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम- बकिहा

(घ) क्षेत्रफल-0.879 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.050 0.09

22 24/1 24/2

0.018

0.024

0.050

20/1/क 31/1 31/2 31/3 31/4 31/5 31/6 32/1 32/2

0.08

33

0.176

0.015

7 38/1क 38/ 1ख 38/2क 38/2

6

0.105

7

0.113

25

0.158

अर्जित रकबा : 0.879

शासकीय : निरंक

कुल अर्जित रकबा : 0.879

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 273- भू- अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

पूरक सूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम- टटिहरा

(घ) क्षेत्रफल-2.152 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

0.053

432

434

0.016

433

0.053

424

0.049

425

0.049

0.615

709/4/1

0.608

709/6

0.466

709/4/2

0.243

484

योग .. 2.152

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3674

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. 620- भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- मोहडिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.897 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

2/1

0.632

0.732

22/1

26

0.348

35/1

1.185

योग.. 2.897

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जुनापानी वितरण शाखा की आफटेक आर. डी. 1250 मीटर की निमरानी माईनर पर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. 8595 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (मूंडला सिंचाई परियोजना की नहर में प्रभावित भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़ ,

(ग) ग्राम- 1. दांई मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि के ग्राम :- नरसिंहपुरा, खाजला, बड़दला, घोघड़ियाखुर्द, घोघड़ियाकला, हिरनखेड़ा, टांडीकला एवं सेमलीजागीर . क्षेत्रफल 21.290 हेक्टेयर.

2. बांई मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि के ग्राम :-

मूण्डला, बड़दला, पीपलबेपुरोहित , हिरनखेड़ी, भवानीपुराखुर्द, रामपुरिया, उंचाखेड़ा, उदपुरिया एवं पड़ियाजागीर . क्षेत्रफल 20.617 हेक्टेयर.

(घ) कुल क्षेत्रफल-41.907 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

दांई मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि के ग्राम

ग्राम-नरसिंहपुरा

0.272

32/1

32/2/1

0.272

19

0.336

0.280

18/1

0.120

18/5

0.146

0.272

32/2/2 भाग 1 ]

3675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2) (1)

0.272 32/3

18/3

0.140

0.210 18/4

0.070 11/2

2.390

योग ..

ग्राम-खाजला

0.200 78

0.280 76

79

0.080

0.160 84

204

0.744

0.040 75

0.155 205

योग .. 1.659

ग्राम-बड़दला

0.200 209

0.016 210

0.200 207

0.336 157

0.248 160

161

0.192

0.320 159

0.320 162

0.088 177

0.056 176

0.168 171

0.028 170

167

0.144

0.296 139/3/7

0.160 139/3/4

0.040 139/3/6

0.010 208/1

208/2

0.010

योग .. 2.832

ग्राम-घोघड़ियाखुर्द

0.176 97/2

0.095 99/2

योग .. 0.271

(2)

(1)

ग्राम-घोघड़ियाकला

0.680

118

12

0.936

0.016

22

0.052

41

23/1

0.056

0.010

23/2

0.088

35

32

0.532

0.072

34

0.010

40

योग .. 2.452

ग्राम-हिरनखेड़ा

0.160

420/1

410/1/1

0.096

420/2

0.160

410/6

0.136

0.120

410/10

0.064

364/1

410/11

0.096

410/5

0.064

0.136

410/4

0.160

410/12

0.248

343/424 & 343

0.020

344

312

0.056

313

0.028

306

0.028

0.132

307

360

0.160

0.028

309

316

0.060

314/1

0.080

228

0.050

214

0.144

215/1

0.032

0.030

213

206

0.160

229

0.010

220/1

0.090

0.090

220/2

225

0.013

0.032

215/2 3676

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2) (1)

0.064 368/3

0.040 368/4

364/425/1

0.076

0.048 364/425/2

362/1

0.048

0.048 362/432 & 362/2

0.056 347

0.096 314/2

0.064 300

0.080 370

0.025 302/1

302/2

0.025

0.089 303

0.010 204/2

0.010 204/1

0.040 369/1

369/2

0.096 369/3

0.064 226

0.030

3.692

योग .

ग्राम-टांडीकला 361

0.080 352

0.180

0.050 353

0.080 382/2

0.090 382/3

288

0.080 289

0.100

0.100 287

0.136 291

0.256 284

285

0.056

0.056 527

0.048 526

0.184 519/1

519/2

0.142

0.142 519/3

0.168 520

369

0.168 370

0.040

0.248 513

373

0.120 374

0.080 512

0.072

0.128 511

(2)

(1)

493

0.032

0.080

494

0.080

371

0.088

372

0.256

261

0.384

258

236

0.160

97

0.224

0.056

35/2

0.160

43

0.100

40/1

40/2

0.100

0.280

41/1/2

41/2

0.390

33/1

0.256

0.096

44

31/1

0.344

21

0.080

0.320

23

15

0.088

0.072

14

98

0.136

योग .. 6.586

ग्राम-सेमलीजागीर

269

0.024

0.160

270

276/1/2

0.070

276/2

0.068

0.075

276/3

0.076

276/4

0.068

276/5

276/6

0.070

276/7

0.076

0.070

276/8

276/9

0.075

276/10

0.072

0.068

276/11

0.072

276/12

0.076

276/13

0.072

276/14

276/15

0.068

0.076

276/16

0.072

276/17

योग .. 1.408 भाग 1 ]

3677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

2. बांई मुख्य नहर निर्माण में प्रभावित भूमि के ग्राम

ग्राम-मूण्डला

1

0.990

0.116

291/4/5

0.176

291/3/2

192/4

0.080

0.080

192/3

0.112

193

0.020

221/4

227

0.013

222

0.010

256/1

0.060

0.060

256/2

0.060

256/3

0.060

256/4

223/2

0.048

0.016

231/2

0.040

230

0.054

223/1

0.016

254

0.120

255/2

0.024

258/2

257

0.116

0.024

195

251

0.144

126

0.072

0.320

86/2

64/1

0.156

64/2

0.078

0.078

64/2/2

0.008

219/1

0.008

219/2

0.008

219/3

220/1

0.008

0.010

24/3/2

0.031

65/1/1

0.031

65/1/2

65/2

0.093

18

0.080

20

0.152

0.032

21

65/3

0.093

22

0.144

23

0.136

0.024

226

(1)

(2)

24/2

0.219

231/1

0.108

0.008

220/2

0.096

232

योग .. 4.432

ग्राम-बड़दला

1/2/8

0.160

0.760

1/4

योग .. 0.920

ग्राम-पीपलबेपुरोहित

192

0.040

190

0.176

187

0.016

0.056

186

0.010

191

156

0.024

118/2

0.012

0.008

146

143

0.048

142

0.024

135

0.080

0.016

141

118/1

0.012

50

0.080

0.040

251

254

0.032

145

0.080

0.024

144

134

0.013

117

0.016

0.008

149

31

0.040

135

0.080

155

0.016

133

0.016

0.024

144

0.024

152

154

0.036

153

0.056

0.012

45/2

46/1

0.080

43

0.088

41

0.064 3678

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2) (1)

0.040 31/2

28/2

0.160

0.016 30/1

0.008 148

0.008 147

0.168 28/1

0.006 28/3

0.060 29/2

0.060 29/3

29/1

0.176

योग .. 2.053

ग्राम-हिरनखेड़ी 483/2

0.392 482

0.008 484

0.192 485

0.008 489

0.064

0.008 496

0.048 497

0.038 498/1

0.032 455/2

454/2

0.022 498/2

0.038

0.032 455/1

0.022 454/1

500/1

0.075

0.032 455/3

0.022 454/3

500/2

0.077

0.032 455/4

424

0.680 539

0.112 576

0.080 529/2

0.248

0.080 568/1

569/3

0.067 568/2

0.080

0.050 569/1

0.080 568/3

569/2

0.067 570

0.264

0.128 634

591/2

0.088

0.048 633

(2)

(1)

588

0.048

0.040

587/1

0.050

577/2

587/2

0.040

0.052

586/1

0.016

591/1

586/2

0.052

583

0.096

233/1

0.036

233/2

0.036

0.144

232

0.104

212

0.024

211

161

0.040

0.080

160

0.040

153

0.160

152

0.048

151

454/4

0.022

0.166

452

591/2

0.016

587/3

0.040

4.564

योग

ग्राम- भवानीपुराखुर्द

0.104

49/1

0.040

46

0.080

48

50

0.016

51

0.060

52

0.128

53/2

0.032

53/1/2

0.063

53/1/3

0.100

53/1/1

0.100

योग 0.723

ग्राम-रामपुरिया

0.056

161

203

0.048

188/1

0.112

188/2

0.118

156

0.040

171

0.048 भाग 1 ]

3679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(1)

(2) 169

0.076

0.048 170/1

159

0.123

0.029 168/1

0.088 167/1

165/1

0.136 161/1

0.056

0.008 146/1

0.016 145/2

0.008 146/2

145/1

0.016

योग . 1.026

ग्राम-उंचाखेड़ा 246/1

0.100 246/2

0.100

0.025 245

0.144 248

0.032 249

0.062 228/1

0.040 95/1

228/2

0.062

0.040 95/2

228/3

0.062

0.040 95/3

0.062 228/4

0.040 95/4

170

0.050

0.022 133/1

0.030 208/1/2

0.051 133/2

0.059 208/1/3

207

0.084 133/3

0.051

0.059 208/1/4

210

0.136

0.136 208/2

0.030 208/1/1

0.024 158

157

0.034 171

0.050

0.152 27

0.048 164

0.048 35

0.200 26

(2)

(1)

25

0.184

0.080

172/1

0.080

172/2

243

0.152

0.208

244

0.040

242

94

0.064

132

0.032

0.048

165

योग .. 2.961

ग्राम-उपुरिया

0.070

102/1

66/2/2/1

0.050

0.060

0.065

66/2/2/3

0.600

0.030

70

0.070

73

72

0.130

0.160

75/1

0.040

80

81/1

0.110

0.110

82/1

0.070

81/2

0.070

82/2

0.030

81/3

0.030

82/3

81/4

0.030

0.300

82/4

0.070

96/8

97

0.264

0.090

96/6

0.192

96/7

0.040

96/9

0.100

76

79

0.100

88/2

0.032

0.065

88/3

0.012

75/3

0.130

88/1

योग .. 2.850 3680

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

ग्राम-पड़ियाजागीर

378/3

0.490

0.100

376

0.120

374

370

0.128

373

0.100

372

0.050

0.100

371

योग . 1.088

कुल योग .. 41.907

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मूण्डला सिंचाई परियोजना की नहर में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 01 - अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छतरपुर

(ख) तहसील - छतरपुर

(ग) ग्राम/नगर-जैतूपुरा

(घ) लगभग क्षेत्र निजी भूमि-147.981 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

100/1

0.060

100/2

0.030

0.010

101

102

0.660

103

0.105

104

0.162

105/1

0.308

105/2

0.162

0.324

105/4

0.421

106

107

0.275

108

0.242

109

0.081

0.105

110

111

0.267

112

0.243

113/1/2

0.500

113/3

2.000

114

0.097

115

0.688

116

0.186

118

0.470

1.036

119

121/1

0.073

121/2

0.049

122

2.000

123

0.010

124/1

0.663

0.080

124/2

128

0.648

0.575

130

131

1.092

132

1.481

0.518

133/1

134

0.995

135

0.478

137

0.194

138

0.825

139

0.348

152

0.240

161

0.100

162

0.060 भाग 1 ]

3681

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2) (1)

163/मिन 1

0.090 163/मिन 2

1.300 164

0.696

0.930 165

168

0.121

1.076 171

0.140 173

0.020 175

178

0.205

0.179 179

0.570 180

185

0.120 189

0.660

0.110 191

216

0.030

1.408 218

0.350 219/मिन-1

0.785 220

0.405 221

2.000 222/मिन-1

222/मिन -2

0.833 223

0.283 224

0.186 226

0.502 228

0.437 229

0.486 230

0.146 231

1.740

0.560 232

233

0.138 234

0.154

0.567 235

236

1.368 238

0.437 242/1

1.619

1.012 243

244

0.437 245

0.462 246

0.291

2.502 247

249

1.149 250

0.024 251

0.445 252

0.057

0.567 253

(1)

(2)

254

1.911

255

1.149

262

1.197

263

0.373

267

1.117

268

0.324

0.340

269

270

0.171

271

0.097

272/1

0.429

272/2

0.935

273

0.129

274

0.640

275

1.036

0.470

277

0.486

278

279

0.380

281

0.583

282

0.259

283

0.138

0.632

284

285

0.226

286

0.226

287

0.146

288

0.081

289

0.841

290/1

0.571

290/2

0.285

290/3

0.144

290/4

0.142

291

0.170

292

1.230

0.429

293

294

0.243

295

0.340

296/1

0.129

296/2

0.162

298

0.097

299

0.186

300

0.769

301

0.016

302

0.121

303

0.162

304

0.251

305

0.171 3682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2) (1)

306

0.817 308

0.914

0.519 309

310

0.356 311

1.125 314

0.745

0.712 316

2.096 317

0.049 318

0.437 319

320/1

0.340 320/2

0.194 321

0.105

0.097 322

323

0.170 324

0.259 325

0.591 326

0.340

0.227 328

329

0.049

0.283 330

0.462 331

332/1

0.121 332/3

0.162 332/4

0.607

0.299 333

0.841 334

0.422 335

336

0.389 337

0.833

0.400 338/1/मिन 1

338/2

0.364

0.400 338/3

339

0.462 340/1

0.737

0.930 341

342

0.251

0.785 343

344

0.482

0.454 345/1

346

0.057 347

0.162

0.210 348

353

0.809

0.252 354

(2)

(1)

355

0.259

356

0.032

357

0.397

0.559

358

359

0.825

360

0.105

0.089

361

0.235

362

363

0.040

364

0.672

365

0.194

366

0.113

367

0.462

368

0.016

369

0.032

370

0.381

0.016

371

372

0.049

373

0.040

0.486

374

375

0.906

376

0.283

0.235

377

378

0.121

379

0.016

0.502

380

1.716

381

2.225

382

0.955

383

384

1.352

0.057

385

386

0.891

387

0.316

1.449

388/1

388/2

1.449

390

1.643

391

0.340

0.778

392

393

1.473

0.833

394

0.275

395

0.826

396

0.016

397

0.040

398

0.316

399 भाग 1 ]

3683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(1)

(2) 400

0.696 401

0.400

0.364 404

0.503 405

406

0.016 407

0.049 408

1.003

0.105 409

0.049 410

456

0.364 457

1.311 458

1.239 465

0.421

0.040 466/1

0.688 549/1

1.092 549/2/ख

0.526 549/3

4.395 549/4

0.243 549/5

0.397 549/6

0.267 549/7

0.504 575

0.024 576

0.081 577

578

0.121

0.511 580

582/1

0.024

1.416 582/ 2/ख

582/3

0.526 582/4

0.505

0.146 583

584/2

0.591 585

0.380 586

0.769 588

0.243 589

0.429

1.942 590/1

0.709 590/2

591

0.243 592

0.162 594

0.340 595

0.057

0.105 596

0.210 597

0.200 598

(1)

(2)

607

0.138

608

0.332

610

0.097

0.138

611

1.076

613

614/1

0.405

0.542

614/2

615/2

1.700

0.275

616

617

0.139

618

0.793

0.040

619

620

0.275

622

0.170

0.332

623

0.518

625/1

625/2

0.445

626

0.599

627

0.049

0.704

628

629

0.250

644

0.160

0.543

645/1

667

0.170

0.220

669

670

0.650

0.397

671

672

0.056

0.008

673

674

0.591

675

0.040

योग .. 147.981

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तड़पेड़ बांध योजना के भराव हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , छत्तरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3684

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास, दिनांक 10 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 1 - अ- 82-12-13-1402.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील- बागली

(ग ) ग्राम- रूपलीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

सड़क का रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1) 200

0.27 योग . 0.27

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कॉटाफोड- पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास में किया जा सकता है.

देवास, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 1433 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 01- अ-82-2011- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- मकान कच्चा 54.72 वर्गमीटर, छप्पर (सामने)

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील- बागली

(ग) ग्राम- भीकुपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 54.72 वर्ग मीटर , 17.00 वर्गमीटर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भीकुपुरा तालाब योजना के अंतर्गत ग्राम भीकुपुरा स्थित मकान कच्चा प्रभावित होने से.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 11 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 06- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- पटेरा

(ग) नगर/ग्राम-सगौनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.07 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

853में से

0.03

0.27

855में से

0.12

1008 में से

1007/1 में से

0.60

0.19

762/1 में से

0.04

838 में से भाग 1 ]

3685

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

839 में से

0.02

840/1 में से

0.14

0.02

840/2में से

840/3 में से

0.09

846 में से

0.17

0.07

848 में से

0.04

849 में से

850/2में से

0.05

850/3में से

0.06

850/4 में से

0.05

867 में से

0.11

योग .. 2.07

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सगौनी जलाशय की नहर निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

दमोह, दिनांक 12 सितम्बर 2013

प्र. क्र. अ- 82 - वर्ष 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- पटेरा

(ग) नगर/ ग्राम- गुदरी, कुम्हारी, कुलुवा, चीलघाट (घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.31 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम- गुदरी

0.09

12में से

27 में से

0.08

0.04

29में से

0.11

19में से

30में से

0.05

16 में से

0.08

22में से

0.07

56 में से

0.38

83में से

0.06

84/2में से

0.06

87/1 में से

0.06

87/2में से

0.06

87/3 में से

0.06

योग .. 1.20

ग्राम-कुम्हारी

226 में से

0.03

229 में से

0.03

0.02

230में से

231 में से

0.04

233 में से

0.05 3686

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2) (1)

234/1 में से

0.07

0.01 236/3 में से

0.10 250में से

0.10 242में से

0.01 238में से

0.10 239 में से

0.10 249में से

0.11 298 में से

0.01 969/1 में से

0.01 969/2में से

0.01 969/3 में से

0.08 970में से

0.12 971 में से

0.15 972में से

0.06 973/1 में से

973/2में से

0.08

0.20 974में से

0.20 976 में से

977/1 में से

0.15

0.10 978में से

1.93

योग .

ग्राम-कुलुवा

0.08 259 में से

0.05 258 में से

0.11 331 में से

283में से

0.05

0.02 285 में से

255 में से

0.09

0.08 289में से

348 में से

0.01

0.06 260 में से

282में से

0.06

0.01 344 में से

347 में से

0.10

योग .. 0.72

ग्राम-चीलघाट

0.10 280 में से

266 में से

0.04

0.06 279में से

0.05 298 में से

0.05 281 में से

(2)

(1)

0.04

278 में से

0.11

267 में से

0.07

282में से

0.03

324 में से

0.24

268/1 में से

0.13

299में से

0.01

323में से

0.07

269 में से

297 में से

0.08

325 में से

0.16

0.02

265 में से

0.12

326 में से

0.08

268/2में से

योग .. 1.46

महायोग .. 5.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गुदरी हाईकेनाल नहर निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. 2253 - भू-अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 भाग 1 ]

3687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला - रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- महाडांडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.001 हेक्टेयर.

खसरा नंबर कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(3)

(1)

0.259

160

0.010

175

0.030

0.255

0.259

277

0.164 370

0.020

0.243

161

0.239

0.053

0.063

0.101

146

0.463

147

0.093

0.583

137

0.124

0.884

0.150 154

0.140

118

0.104

0.010

0.364

135

1.719

369

0.130

0.186

0.026 366

0.020

365

0.190

0.050

360

0.004 योग .. 1.001 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़ , मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की महाडांडी शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2255- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम-पांती

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.300 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (3)

कुल रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.507

224

0.090

767

0.060

0.085

0.210

0.062 456

733

0.055

0.125

739

0.090

0.181

0.005

0.107

735

0.328

190

0.076

0.093

120

0.040

121

0.033

0.035

0.020

0.020

122

0.040

0.178

125

0.020

0.020

126

0.458

130

0038

0.053

1.169

179

0.133

132

0.087

0.160

134

0.405

0.072 148

0.084

0.186

0.024 147

0.333

146

0.084

0.061

144

0.040

0.062 1025

0.397

0.010

0.045

1024

0.085

832

0.016

0.063 1010

0.231

योग .. 1.300 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़, मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की पांती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3688

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 2257 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- सहिजना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.783 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (3)

(1)

(2)

0.020

0.162

169

0.174

172

0.052 174

0.158

0.028 175

0.024

0.154

0.040 179

0.166

0.129

180

0.016

0.198

185

0.040

0.240

0.010 192

0.064 193

0.364

1.352

202

0.130

0.320

254

0.032 299

0.376

0.060

0.466

0.094 302

0.102

0.937

311

0.070 312

0.243

0.783

योग .

शासकीय भूमि ..

कुल योग. 0.783 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ , मऊगंज उद्वहन सिंचाई के शीर्ष कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. 2262- भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) ग्राम-कोटर कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.106 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.012

100/2

98

0.012

0.132

101

0.168

4645

136/2

0.036

0.312

104

0.020

136/1

0.180

107

0.124

110

109

0.128

74

0.312

75

0.112

70/4

0.668

0.036

69

3586

0.055

4667

0.022

3737

0.501

0.081

3734/3

0.040

3058

4265

0.016

4239

0.035

3569

0.064

1672

0.040

योग .. 3.106 भाग 1 ]

3689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना पुरवा मुख्य नहर, माइनर, सब माइनर एवं कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. 2264 - भू-अर्जन- कार्य-12-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) ग्राम- भमरा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.460 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

71

0.392

387

0.040 0.028

1596

योग . 0.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2266 - भू-अर्जन- कार्य-12-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम- पिपरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.372 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

428

0.082

0.020

457

481

0.036

0.234

509/426

योग .. 0.372

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मन्दसौर , दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्र. 2256 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 02- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) 3690

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-मंदसौर

(ख) तहसील- मंदसौर

(ग) नगर/ ग्राम- पिथ्याखेड़ीजागीर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.410 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.060

315

0.140

348

0.130

349

0.080

409

0.410

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम रलायता तालाब नहर निर्माण के लिये .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, मंदसौर के कार्यालय व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग, मन्दसौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम-रीवा धोबिया टंकी मेडिकल कालेज के पास जिला रीवा.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-92.093 वर्गमीटर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (वर्ग मीटर में)

(2)

(1)

92.093

3785/2

92.093

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिकित्सा महाविद्यालय एवं संजय गांधी अस्पताल के लिये.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवनारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012-13-591.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- सिरोंज

(ग ) ग्राम-अमीरगढ़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-80.825 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.130

744/1

1.750

744/2 भाग 1 ]

3691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2) (1)

0.720 744/3

1.600 744/4

1.600 744/5

1.400 744/8

1.600 744/7

0.443 745

0.202 749

0.563 752/1

0.563 752/2

0.291 753

0.582 757/1

0.582 757/2

0.575 759/1

0.288 759/2/1

0.288 759/2/2

763

0.392 764

0.253

0.354 765

766

0.367

0.126 768

0.211 769/1

0.211 769/2

0.211 769/3

770

0.746 771

0.055 775

0.440 781/1

0.055

0.550 781/2

0.851 781/3

0.209 782/2

782/1

0.208 784/1

0.013 784/2

0.012 785/1

0.434 785/2/1

0.218 785/2/2

0.217

0.434 785/3

786/1

0.379

0.222 786/2/1

0.253 786/2/2

0.253 786/3/1

0.221 786/3/2

787

0.873 789

0.316

1.049 790/1

790/2/1

0.525

0.525 790/2/2

792/1

0.548 792/2/1

0.685

0.684 792/2/2

(2)

(1)

0.814

792/3

793

1.607

1.000

794/1

794/2

1.000

1.022

794/3

0.327

795/1

0.316

795/2

0.158

795/3/1

795/3/2

0.158

0.316

795/4

795/5

0.316

796/1

1.012

2.805

796/2

1.412

797

798

0.260

800/1

2.987

800/2

3.713

801/1

0.619

801/2

0.619

802/2

2.506

2.506

802/3

2.506

802/4

802/5

2.506

803/1

0.291

803/2

0.291

0.835

807

808

1.600

0.266

809

810

0.063

811

1.164

0.139

812

813

1.657

814

0.949

815

1.970

817/2

0.090

820

1.281

0.708

821

822

3.541

2.086

824

825/1

0.191

1.517

830/1

830/2

1.000

0.760

830/3

830/4

0.370

1.214

894/1

894/2

1.383

0.569

894/3

0.128

894/4

कुल योग 80.825 3692

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिरोंज के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-13-591 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- सिरोंज

(ग) ग्राम-पैकोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.935 हैक्टर

खसरा नं .

रकबा (हैक्टर में)

(2)

(1)

256

1.350

259

0.510

265

1.200

266

0.429

267

0.494

271

0.430

0.291

272

273

0.126

0.050

274/2

275

0.125

0.055

280

282

0.260

0.635

283

284/1

0.450

0.080

284/2

1.450

285

कुलयोग .. 7.935

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सिरोंज के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-13-591.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- सिरोंज

(ग) ग्राम- नाऊखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.455 हैक्टर .

खसरा नं.

रकबा (हैक्टर में)

(1)

(2)

166/2

0.390

2.000

166/3

166/4

1.050

166/5

0.025

1.800

166/6

166/7/1

1.350

166/7/2

0.450

166/8

1.470

166/9

1.420

1.800

166/10

1.800

166/11

166/12

0.950

166/13

0.950

कुल योग 15.455

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गरेठा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव भाग 1 ]

3693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 24 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 2 अ- 82- वर्ष 2012-13- भू-अर्जन- 8569.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि का अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- भैंसदेही

(ग) नगर/ग्राम- सिवनपाट

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-23

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.371 हैक्टर

रकबा (हैक्टर में )

(2)

खसरा नं. (1)

154/1

0.396

155/5

0.153

0.172

155/2

0.096

199/5

0.203

145/7, 145/6

0.070

143/1

0.161

148/1

130/1

0.031

0.026

130/2

130/3

0.063 योग : 1.371

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिवनपाट जलाशय, स्पिल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में भी देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 1030- अ-82-2013- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- उर्रम , प.ह.नं. 79

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.219 हैक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हैक्टर में ) (2)

0.146

102/1 102/2

0.182

108/1

108/2

112/1

0.111

112/2

120

0.191

0.22

123

125

0.099

0.038

126

0.119

128

0.12

130/11

130/2

0.048

255/1

255/2

261

0.115

0.06

264

0.02

313

0.038

314

0.121

351/1

351/2

367

0.013

368

0.057 3694

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(1)

(2)

369

0.058

370

0.131

0.135

374

2.022

योग निजी भूमि

शासकीय भूमि

0.197

124/1 , 124/2 , 214, 256, 257 312

कुल योग . 2.219

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उर्रम जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 1032 - अ-82-2013- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जबलपुर

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम - दबकिया, प.ह.नं. 69

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.356 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.186

190/1 , 190/2

0.07 0.09

192 197

0.346

योग निजी भूमि

शासकीय भूमि

191

0.01 0.356

कुल योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उर्रम जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1031 - अ- 82-2013- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- हीरापुर प.ह.नं. 68

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.617 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

37/2

69

68

58/2

53

57

0.294 0.18 0.345 0.168 0.23 0.108 1.325

योग निजी भूमि

शासकीय भूमि

0.072

55, 56

वन भूमि 27

0.22 कुल योग . 1.617

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घुघरा नाला ( हीरापुर ) जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 1033 - अ- 82-2013 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 भाग 1 ]

3695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं. 65

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.32 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.67

35/1

35/2

0.26

152

1.26

70

0.50

71

0.50

69

0.60

140

0.22

0.04

131/1

0.04

131/2

0.04

131/3

131/4

0.04

178

0.75

0.12

164

166

0.19

0.27

133

0.06

136

137

0.03

114/1

0.02

114/2

0.03

117

0.03

0.03

119

योग निजी भूमि 5.70

शासकीय भूमि

153 , 154, 155 , 156 ,

151 , 150 , 149 , 148 ,

147, 145, 144, 158 ,

13.62

157 , 159 , 160 , 161 ,

161 , 162 , 169 , 132 ,

180 , 179 , 179 , 163 ,

165 , 167 , 168 , 134 ,

135 , 135 , 138 , 118 ,

120 , 170/1 , 172

कुल योग . 19.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हीरापुर जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1034- अ- 82-2013 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- शहपुरा

( ग) ग्राम-कोहली, प.ह.नं. 63

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.41 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

215

0.35

1.98

218

219

0.99

220

1.09

4.41

योग निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उर्रम जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , सह भू- अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1035- अ-82-2013- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर 3696

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- उर्रम, प.ह.नं. 79

(घ) लगभग क्षेत्रफल-29.76 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे . में)

(2) (1)

392

0.05

1.17 393/1

393/2

0.90

0.99 387

1.41 401/1

401/2

1.41

0.58 402/1

0.59 402/2

0.59 402/3

404

0.45 405

0.35 406

0.73

0.25 407

409

2.52 411

1.07 412

1.90

0.37 413

363

0.35

0.60 351

0.38 352

353

0.71 354

0.35 355

0.44

0.03 357

358

0.14

0.06 359

0.12 361

0.43 362

332

1

2.29 333

0.44 334

0.20 336

337

0.26

0.45 339

340

0.31 341

0.65

0.55 342

25.09 कुल निजी भूमि

(2)

(1)

शासकीय भूमि

397, 398 , 399 ,

4.67

394, 395, 403

408, 410, 52 ,

356 , 360 , 338

कुल योग . 29.76

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उर्रम जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1036- अ- 82-2013 - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- किसलई, प.ह.नं. 68

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.425 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

0.066

67

0.025

68

109

0.106

0.06

110

0.125

104

84/1

0.009

0.023

84/2

83

0.036

86/1

0.10

86/2

0.01

0.059

86/3

53

0.235

0.053

151

0.099

196/2 भाग 1 ]

3697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

195

0.015

194

0.078

209

0.06

187

0.14

167/2

0.87

41

0.194

0.033

28/2

0.03

28/1

1.643

योग निजी भूमि

शासकीय भूमि

0.782

42, 66 , 71 , 80 , 81 147 , 160, 166 , 185 , 186 , 188 , 189 , 191

2.425

कुल योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घुघरा नाला ( हीरापुर ) जलाशय के नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , सह भू-अर्जन अधिकारी , पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-164. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील-पोहरी

(ग ) नगर/ग्राम- अमरौदी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 53.21 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

5/1

0.41

5/2

1.00

5/3

1.00

0.80

5/4

1.00

5/5

0.80

5/6

6

2.09

1.00

7/1

7/2

1.00

1.00

7/3

1.00

7/4

7/5

1.00

0.88

7/6

0.10

13

2.08

14

15

0.83

1.00

16/1

17

0.95

1.04

18

1.00

22/1

1.00

1.00

24/1

1.00

24/2

24/3

1.00

0.50

24/4

25

0.50

1.00

26/1

27

1.40

1.04

30

32

0.30

34

0.59

38

0.08

41

0.05

42

0.09

44

0.08

45

0.31

46

0.06

0.05

47

48

0.06

0.07

49

52

0.09

54

0.07

55

0.16

56

0.57

57

1.50 3698

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

58

0.90

60

1.10

62

0.41

1.50

65

66

1.50

1.50

67

1.50

68

1.50

69

1.50

70

0.66

71

0.16

72/1

0.02

72/2

1.00

93/1

0.01

94

1.50

96

0.64

97

100

0.06

0.07

102

103

0.17

104

0.12

105

0.13

0.14

106

107/1

0.03

0.06

107/2

0.07

108

0.12

109

0.25

0.25

111/2

112

0.15

0.21

118

0.23

119

0.02

121

0.05

129

0.05

131

235

1.95

0.85

237

0.20

238

240

0.08

योग .. 53.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्र. 44-अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-मानपुरा

(घ) क्षेत्रफल-2.95 हेक्टेयर.

हर्सी उच्चस्तरीय सिन्ध परियोजना फेज II नहर ( आर. डी. 72.88 कि. मी. से 110 कि. मी. ) के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव.

सर्वे क्र.

सर्वे क्र. का कुल रकबा (हे. में)

(1)

(2)

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हे. में) (3) 158

1.370

0.410 163

0.620

0.180 80

0.710

0.010

0.130 88

0.650

157

0.340

1.940

160

1.120

0.090

0.390 161

0.960

162

0.450

0.190

0.050

0.180

184

0.350 89

0.630

0.020 91

0.080

92

0.140

0.360

0.310

0.160 93

0.220

0.730

95

0.020 90

0.490

0.490

0.070 182

183

0.380

0.140

0.020

1.460

164

0.020

1.280

147

योग 2.95 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु आरोली शाखा नहर के निर्माण बावत्.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जासकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. एफ- 06-08-2013-चौवन-1.-मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ- 08-19 - पच्चीस- 4-1995 , दिनांक 30 अगस्त 1995 की सूची के सरल क्रमांक-86 पर " रूआला/ रूहेला " जाति को अधिसूचित किया गया है . एतद्वारा आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: -

जाति पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक

(2) (1)

रूवाला/रूहेला 86

कैफियत

परम्परागत व्यवसाय

(4)

(3)

कृषि

क्र. एफ- 06-09-2013- चौवन-1.- मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 08-05 - पच्चीस- 4-1984, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 के द्वारा सूची में सरल क्रमांक-68 पर " रजभर " जाति को अधिसूचित किया गया है. अब एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है:-

जाति पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक

(2) (1)

68

रजभर/राजभर परम्परागत व्यवसाय

कैफियत

(4)

(3)

कृषि, मजदूरी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरंजना रे , प्रमुख सचिव.

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. एफ- 06-04-2013- चौवन - 1.- राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक 92 पर विद्यमान पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत से विस्थापित होकर सीहोर शहर व बुदनी नगर में बसाये गये बहावलपुरी मूल परिवार के लोगों को पिछड़ा वर्ग की सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

परम्परागत व्यवसाय

पिछड़ा वर्ग की सूची

क्रमांक

जाति/उपजाति/ वर्ग/समूह (2) (1)

92

बहावलपुरी

कैफियत

(3)

(4)

कृषि, मजदूरी

विद्यमान पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत से विस्थापित होकर सीहोर शहर व बुदनी नगर में बसाये गये मूल परिवार के लोगों को पिछड़ा वर्ग मान्य किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरंजना रे, प्रमुख सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 October 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-10-04.40.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-10-04.40.Ordinary.