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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 41 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2013-आश्विन 19, शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2013
क्र. ई- 1-281-2013-5- एक. श्री आई. एस. दाणी , भाप्रसे ( 1980 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल पदस्थ किया जाता है .
(2) उपरोक्तानुसार श्री आई. एस. दाणी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन नियमावली, 2007
3701
के नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची II में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मंडल , ग्वालियर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
(3 ) श्री एम. एम. उपाध्याय, भाप्रसे ( 1981 ) कृषि उत्पादन आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 .
3702
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर , 2013
क्र. ई- 1-283-2013-5- एक.- इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-280-2013-5- एक, दिनांक 17 सितम्बर, 2013 के अनुक्रम में श्री अॅन्टोनी जे . सी. डिसा, भाप्रसे ( 1980 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग द्वारा मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण करने तक के लिए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ पदेन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मुख्य सचिव कार्यालय घोषित किया जाता है.
क्र. ई- 5-562 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएएस , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 23 से 26 सितम्बर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एस. निरंजन, भाप्रसे आयुक्त, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री जे. एन. कांसोटिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एस . निरंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-805 - आयएएस- लीव -5 - एक. श्री विनोद सिंह बघेल , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 30 सितम्बर 2013 से 11 अक्टूबर 2013 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 सितम्बर 2013 एवं 12, 13 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2013
क्र. ई- 5-448- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती सुरंजना रे, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 7 से 11 अक्टूबर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 12 , 13 अक्टूबर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्रीमती सुरंजना रे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. जे . टी. एक्का, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग तथा साप्रवि ( मानव अधिकार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरंजना रे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्याक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती सुरंजना रे, द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. जे. टी. एक्का उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुरंजना रे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरंजना रे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2013
क्र. ई - 1-277-2013-5- एक. श्री आशीष सिंह, भाप्रसे (2010) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बैहर, जिला बालाघाट को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन भाग 1 ]
3703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
अधिकारी, जिला पंचायत , इंदौर ( कनिष्ठ वेतनमान ) पदस्थ किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2013
क्र. ई- 5-562 - आयएएस - लीव -5- एक.- समसंख्यक आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2013 द्वारा श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 23 से 26 सितम्बर 2013 तक स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संजय सिंह, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संजय सिंह के स्थान पर अब श्री अजय तिर्की, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा तथा श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
क्र. ई- 5-562- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 18 सितम्बर 2013 द्वारा श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 23 से 26 सितम्बर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही . एस. निरंजन, भाप्रसे आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा गया है .
(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एस. निरंजन, आयुक्त, उच्च शिक्षा के स्थान पर अब श्री संजय सिंह, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 7 अक्टूबर 2013
क्र. ई- 1-307-2013-5- एक.- श्री आर. के. चतुर्वेदी, भाप्रसे ( 1987 ) , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त का प्रभार अतिरिक्त रूप में सौंपा जाता है .
(2 ) श्रीमती रेनू तिवारी , भाप्रसे ( 2000 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013
क्र. एफ ए- 5-20-2012 - एक-( 1 ) . माननीय न्यायाधिपति श्री रोहित आर्य, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025-01-2013 - यूएस. II, दिनांक 6 सितम्बर 2013 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर की गई है , ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 12 सितम्बर 2013 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2013
क्र. बी- 1-62-2013-2- एक. सुश्री शिखा पोरस, राप्रसे डिप्टी कलेक्टर, मंदसौर ने आवेदन पत्र दिनांक 23 जुलाई 2013 द्वारा विवाहोपरांत उप नाम श्रीमती शिखा पोरस नरवाल परिवर्तित करने का अनुरोध किया है .
( 2 ) राज्य शासन एतद्वारा सुश्री शिखा पोरस, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम कु. शिखा पोरस के स्थान पर श्रीमती शिखा पोरस नरवाल परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान प्रदान करता है.
( 3) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती शिखा पोरस नरवाल के सेवा अभिलेखों में की जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले , अवर सचिव, कार्मिक.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 3 जुलाई 2013
क्र. एफ 25-5-2013- दस- 3.- बांस की उपयोगिता को देखते हुए भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में राज्य बांस मिशन स्थापित किए जाने है. अतः बांस की उपलब्धता में कमी तथा बांस एवं बांस उत्पादों के विपणन में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के लिये राज्य शासन एतद्वारा " मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन " ( सोसायटी ) का गठन करता है .
भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2013
क्र. एफ 25-5-2013 - दस- 3.- राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश में बांस शिल्पियों के मामलों पर सलाह देने हेतु मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन ( सोसायटी ) अन्तर्गत " मध्यप्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड " का गठन करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.
3704
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2013
क्र. एफ- 19-54-2013- एक-4.- राज्य शासन द्वारा रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन क्रमांक 01-01-01- 27116-13 , दिनांक 15 जुलाई 2013 पर एम. पी. स्टेट बेम्बू मिशन समिति पंजीयित की गई है . एम . पी. स्टेट बेम्बू मिशन समिति की नियमावली की धारा 9 एवं 10 के तहत राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार साधारण सभा समिति एवं कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है:-
साधारण सभा समिति :
अध्यक्ष 1. वन मंत्री, मध्यप्रदेश शासन
उपाध्यक्ष 2. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड.
पदेन सदस्य 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.
पदेन सदस्य 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग.
पदेन सदस्य 5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.
पदेन सदस्य 6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.
पदेन सदस्य 7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग .
पदेन सदस्य 8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल.
पदेन सदस्य 9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल .
पदेन सदस्य 10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास ) सह. संघ, मर्या . भोपाल.
11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( उत्पादन ) , पदेन सदस्य मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल .
पदेन सदस्य 12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनु. एवं विस्तार ) , मध्यप्रदेश सतपुड़ा भोपाल.
पदेन सदस्य 13. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( संरक्षण ) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल.
पदेन सचिव 14. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( संयुक्त वन प्रबंधक) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल.
पदेन सदस्य 15. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल.
पदेन सदस्य 16. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड , भोपाल.
पदेन सदस्य 17. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल.
सदस्य सचिव 18. मिशन संचालक, एम.पी. स्टेट बेम्बू मिशन समिति, भोपाल.
नामांकित सदस्य.
19. समिति के नियम 11 के तहत समस्त नामांकित सदस्य.
20. अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सदस्य
विशेष आमंत्रित सदस्य.
कार्यकारिणी समिति
कार्यकारी
अध्यक्ष.
1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग .
पदेन सदस्य 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल.
पदेन सदस्य 3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, लिमिटेड, भोपाल .
पदेन सदस्य 4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास ) सह संघ मर्या. भोपाल.
पदेन सदस्य 5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( उत्पादन ) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल.
पदेन सदस्य 6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( अनु. एवं विस्तार ) मध्यप्रदेश भवन, सतपुड़ा, भोपाल.
पदेन सदस्य 7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( संरक्षण) , मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल.
पदेन सदस्य 8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( संयुक्त वन प्रबंधक ) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल.
पदेन सदस्य 9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल.
सदस्य सचिव 10. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन भोपाल.
11. अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सदस्य
विशेष आमंत्रित सदस्य.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.
भाग 1 ]
3705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013
क्र. एफ- 03-05-2013- तीन जेल. राज्य शासन प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा -3 ( 1 ) सहपठित धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला जेल बड़वानी, नरसिंहपुर एवं होशंगाबाद की जेलों को केन्द्रीय जेलों के रूप में उन्नयन करते हुए केन्द्रीय जेल के समकक्ष घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. टी. एक्का, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2013
क्र. एफ -02 ( वी ) 01-2013- तीन जेल. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल के लिये श्री सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल पिता श्री भरत भूषण अग्रवाल, 2/3 सौरभ कालोनी , चांदबड़ भोपाल, श्री वीरेन्द्र पाठक पिता श्री आर. पी. पाठक ई 150 ओल्ड मिनाल रेसीडेन्सी, जे. के. रोड, भोपाल, श्री इमरतलाल धार्मित पिता स्व. श्री चन्द्रअवतार धार्मित म. नं. 106, गली नं. 4 महामाई का बाग रेल्वे स्टेशन, भोपाल , श्री प्रमोद पोलघंटरवार पिता श्री नामदेव राव , आई-67/ 19, साउथ टी . टी. नगर, जवाहर चौक भोपाल , श्री जगदीश यादव, पिता श्री राम सनेही यादव, 5/1 , जैन नगर, गुफा मंदिर के सामने , लालघाटी, भोपाल , श्रीमती वंदना जाचक पिता श्री सुधीर जाचक, एल.आई.जी. 38/4 , सरिता काम्पलेक्स, पांच नं. स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल , श्रीमती हंसकुंवर राजपूत पति श्री चन्द्रमोहन सिंह राजपूत, एल.आई.जी. 175 , राजीव नगर ए- सेक्टर, अयोध्या वायपास फेस तीन, भोपाल एवं श्री नरेश परोलिया पिता श्री बी.एल. परोलिया मकान नं. एम 120 , पदमनाभ नगर, एफ सेक्टर, बरखेड़ा, बी.एच.ई.एल. , भोपाल को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्श नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इन नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013
क्र. एफ- 1-6-2013- तैंतीस.- राज्य शासन एतद्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय भूमि आवंटन नीति 2008 की कंडिका क्र.
1.2.3 में जहां- जहां पी.सी.आई.बी. ( प्रोजेक्ट क्लीयरेंस एण्ड एम्पलीमेटेशन बोर्ड ) की अनुमति व स्वीकृति आवश्यक थी , के स्थान पर निवेश संवर्धन पर मंत्रि - परिषद् समिति (कैबिनेट कमेटी फॉर इनवेस्टमेंट ) की अनुमति व स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. बाजपेयी, अपर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2013
फा. क्र. 1-2-90-3763 -इक्कीस- ब ( एक) .- अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, विशेष न्यायालय, श्योपुर से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-2-90- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 4 मई, 2007 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर के न्यायालय को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है.
2. इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-2-90- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 4 मई, 2007 द्वारा गठित विशेष न्यायालय , श्योपुर में लंबित सभी मामले , पैरा 1 के अधीन विशेष न्यायालय का गठन होने की तारीख को संबंधित विशेष न्यायालय में अंतरित हो जाएंगे .
F. No. 1-2-90-3763 -XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , 1989 (No. 33 of 1989) , the State Government with concurrence of Hon'ble the Acting Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh in partial amendment of the Department's Notification F. No. 1-2-90 -XXI - B ( 1 ) , dated 4th May, 2007 relating to Special Court , Sheopur hereby specify the Court of District and Sessions Judge , Sheopur to be a Special Court to try the offences under the said Act.
2. All cases pending in the Special Court of Sheopur constituted by this Department's Notification F. No. 1-2- 90- XXI - B ( 1 ) , dated 4th May , 2007 , on the date of constitution of Special Court under para - 1 , shall stand transferred to the respective Special Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
3706
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2013
फा. क्र. 1 ( बी ) -42-2004- इक्कीस- ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री लोकेश पुरोहित पुत्र श्री अवंतीलाल जी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये धार सत्र खण्ड के धार राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक जिला धार नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री लोकेश पुरोहित की जन्म तिथि 24 नवम्बर 1965 (चौबीस नवम्बर उन्नीस सौ पैंसठ) है और उनकी दिनांक 23 नवम्बर 2027 ( तेईस नवम्बर दो हजार सत्ताईस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 (बी ) -42-2004- इक्कीस - ब( दो).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती कोमल विजयवर्गीय पति श्री दीपक कुमार विजयवर्गीय , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये धार सत्र खण्ड के धार राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक जिला धार नियुक्त करता है, तथापि 'यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्रीमती कोमल विजयवर्गीय की जन्म तिथि 20 अक्टूबर 1969 ( बीस अक्टूबर उन्नीस सौ उन्हत्तर ) है और उनकी दिनांक 19 अक्टूबर 2031 (उन्नीस अक्टूबर दो हजार इकतीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 ( बी) -15-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री शंकरलाल मालवीय पुत्र स्व. श्री बारेलाल मालवीय , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक तहसील सोहागपुर, जिला होशंगाबाद नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.-श्री शंकरलाल मालवीय की जन्म तिथि 19 नवम्बर 1965 (उन्नीस नवम्बर उन्नीस सौ पैंसठ) है और उनकी दिनांक 18 नवम्बर 2027 ( अट्ठारह नवम्बर दो हजार सत्ताईस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2013
फा. क्र . 1 ( सी) -22-2013 - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब( दो ) 2013.- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार देवास जिले के लिये विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री अशोक चावला, अधिवक्ता को जिला देवास में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.
उक्तनियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे . ( इनकी जन्मतिथि दिनांक 30 मई 1972 है तथा दिनांक 29 मई 2034 को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी. )
विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष-2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
फा. क्र . 1 ( सी ) -23-2013 - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब(दो) 2013.- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार सतना जिले के लिये विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 भाग 1 ]
केनियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री अखिलेश कुमार अवधिया, अधिवक्ता को जिला सतना में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है .
उक्तनियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है . किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे . ( श्री अखिलेश कुमार अवधिया की जन्मतिथि 5 जनवरी 1972 है और उनकी आयु दिनांक 4 जनवरी 2034 को 62 वर्ष पूर्ण होगी.
विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष-2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
फा. क्र. 1 ( बी) -42-2004 - इक्कीस -ब(दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री दीपक भंडारी पुत्र स्व. श्री रमणलाल जी भंडारी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये झाबुआ सत्र खण्ड के झाबुआ राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक जिला झाबुआ नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
टीप.- श्री दीपक भंडारी की जन्म तिथि 9 फरवरी 1969 (नौ फरवरी उन्नीस सौ उन्हत्तर ) है और उनकी दिनांक 8 फरवरी 2031 (आठ फरवरी दो हजार इक्कतीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 (बी) -42-2004-इक्कीस- ब( दो ). - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा
3707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री मानसिंह भूरिया पुत्र श्री झीतराजी भूरिया, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये झाबुआ सत्र खण्ड के झाबुआ राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक जिला झाबुआ नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्री मानसिंह भूरिया की जन्म तिथि 13 मार्च 1963 (तेरह मार्च उन्नीस सौ त्रैसठ ) है और उनकी दिनांक 12 मार्च 2025 ( बारह मार्च दो हजार पच्चीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2013
फा. क्र . 1 ( सी ) -22-2013 - एट्रोसिटी- इक्कीस - ब (दो) 2013.- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा -15 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी , अधिवक्ता को जिला शाजापुर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. [ श्री नरेन्द्र तिवारी की जन्मतिथि 10 जून 1965 ( दस जून उन्नीस सौ पैंसठ ) है एवं उनकी आयु दिनांक 9 जून 2027 ( नौ जून दो हजार सत्ताईस ) को 62 वर्ष पूर्ण होगी . ]
उक्तनियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे .
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी - इक्कीस- ब( दो ), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
फा. क्र. 1 (बी) -07-2004- इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , 3708
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
एतद्वारा , श्री अरूण कुमार मिश्र पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद मिश्र , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीधी सत्र खण्ड के सीधी राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक जिला सीधी नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्री अरूण कुमार मिश्र की जन्मतिथि 1 जुलाई 1967 (एक जुलाई उन्नीस सौ सड़सठ ) है और उनकी दिनांक 30 जून 2029 ( तीस जून दो हजार उन्तीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी .
फा. क्र. 1 (बी) -10-2004- इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विकास कुमार बोहोरा ( जैन ) पुत्र श्री सुमति लाल जैन, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मंदसौर सत्र खण्ड के मंदसौर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक जिला मंदसौर नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्री विकास कुमार बोहोरा ( जैन ) की जन्म तिथि 5 फरवरी 1964 ( पांच फरवरी उन्नीस सौ चौंसठ ) है और उनकी दिनांक 4 फरवरी 2026 ( चार फरवरी दो हजार छब्बीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013
फा. क्र. 1 (सी ) -23-2008 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2012 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त श्री आदित्य अधिकारी अधिवक्ता जबलपुर को 55,000/- ( पचपन हजार ) ( जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है. ) के मासिक पारिश्रमिक पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अन्तर्गत उनके कार्यकाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2013 से 8 अक्टूबर 2014 तक की, अभिवृद्धि करता है.
इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश करेगा.
फा. क्र. 1 (सी) -23-2008 - इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2012 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों , अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त श्री जयसिंह डी. सूर्यवंशी, अधिवक्ता ग्वालियर को 40,000/ - (चालीस हजार ) ( जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है. ) के मासिक पारिश्रमिक पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अन्तर्गत उनके कार्यकाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2013 से 8 अक्टूबर 2014 तक की, अभिवृद्धि करता है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे . प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वर्मा, सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2013
क्र. एफ -1 ( ए) 214-1996- ब-2-दो. श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा को दिनांक 1 से 8 अगस्त 2013 तक कुल आठ दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 9,10 एवं दिनांक 11 अगस्त 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एम. उपाध्याय, अपर मुख्य सचिव.
3709 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2013
फा. क्र. 17(ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( एक) -3778-013 .-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 74 एवं 74- क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम
अनुक्रमांक
(3)
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार) (4) (1)
(2)
"74
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़ का विद्युत क्षेत्र राजगढ़
74-क
राजगढ़
सारंगपुर एवं पाचौर का विद्युत क्षेत्र".
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सारंगपुर
टिप्पणीः- विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( 1 ) -3778-013 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI- B(1) dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September , 2010 namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial numbers 74 & 74 -A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
S. No. Name of the Civil District Name of Special Court
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)
(2)
(3)
(1) "74
Rajgarh
Electricity area of Narasinghgarh
Additional Sessions Judge ,
Narasinghgarh
74-A
Rajgarh
Electricity area of Sarangpur & Pachore " .
Additional Sessions Judge ,
Sarangpur
Note:-The pending cases of the Special Court shall be stand transfetted to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.
3710
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2013
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013
फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब( एक ) 3958-2013.- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 4 , 7, 7 - क, 21 , 39, 50 तथा 51 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
अनुसूची न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
अनुक्रमांक
(2)
(1)
"4. श्रीमती अनुराधा शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश 7. श्री लीलाधर बौरासी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति.
7-क. श्री मो. मूसा खान, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश 21. श्री आलोक कुमार वर्मा, ( जूनि. ) प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश.
श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश 39.
50. श्री सनत कुमार कश्यप , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश 51. श्री प्रताप सिंह कुशवाह, सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायालय स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(4)
(3)
रीवा
रीवा
मंदसौर
मंदसौर
मंदसौर
अतिरिक्त विशेष न्यायालय , मंदसौर.
रायसेन
रायसेन
सतना
सतना
अनूपपुर
अनूपपुर
अलीराजपुर
अलीराजपुर".
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 1-6 89 - XXI - B ( 1 ) -3958-2013 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following Further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 , dated the 17th April , 1998 namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the Schedule , for serial numbers 4 , 7 , 7 -A , 21 , 39 , 50 and 51and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
SCHEDULE
S. No. Name and Designation of the Judge
(2)
(1)
"4 . Smt. Anuradha Shukla , Additional Sessions Judge .
7. Shri Leeladhar Borasi , Special Judge , Schedule Scates/ Schedule Tribes .
Local area Session Divisions Special Court
(3)
(4)
Rewa
Rewa
Mandsaur
Mandsaur 3711 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
(3)
(4) (1)
(2)
Mandsaur 7-A .
Additional Special Court , Mandsaur .
Shri Mo.Moosa Khan , Vth Additional Sessions Judge .
Raisen 21.
Raisen
Shri Alok Kumar Verma , (Jr. ) Ist Additional Sessions Judge .
Satna
Satna
39. Shri Rajendra Prasad Gupta, 1st Additional Sessions Judge .
50.
Anuppur
Anuppur
Shri Sanat Kumar Kashyap , Additional Sessions Judge .
51.
Alirazpur" .
Alirazpur
Shri Pratap Singh Kushwaha , Sessions Judge .
This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013
क्र. एफ- 3-45-2011 - बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित) 1973 ( क्रमांक एक सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 45-2011 - बत्तीस, दिनांक 02 सितम्बर 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित मंदसौर विकास योजना 2011 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
खसरा क्र.
क्रमांक
ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(6)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
औद्योगिक 1
7.85
ग्राम सोंधानी
कृषि
43, 44, 41 , 42,
53, 54 , 55 , 56 , 46, 47,
योग
7.85
( 1 ) यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रु. 83,01,375/- ( रुपये त्रियासी लाख एक हजार तीन सौ पिचहत्तर रुपये मात्र ) दिनांक 09 जुलाई 2013 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मंदसौर के चालान क्रमांक -99 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
(2) उपरोक्त उपांतरण मंदसौर विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.
3712
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
क्र. एफ- 3-81-2013 - बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक एक सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3- 81-2013 - बत्तीस, दिनांक 12 अगस्त 2013 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
क्षेत्रफल
खसरा क्र .
क्रमांक
ग्राम
(हेक्टेयर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग
(6) (2)
(4)
(5)
(3)
(1)
1
ग्राम कानासैया
160.44
कृषि
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक पी.एस.पी. - 3 197, 198 , 204, 261, 313 , 315 , 375 , 386 , 397,
योग .. 160.44
शर्त:- 1. पार्ट ए से पार्ट बी के मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर रखी जावे तथा मार्ग का विकास परिसर के विकास के साथ किये जावे. 2. पर्यावरण के मानकों को सुनिश्चित किया जावे .
(2 ) उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश )-462011 आदेश
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका, परिषद मनावर जिला धार के आम निर्वाचन में श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त, 2012 तक, श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे क्र. एफ. 67-41-12- तीन - 1041.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
भाग 1 ]
को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 दिसम्बर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था . आयोग द्वारा श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 20 जून 2013 में प्रतिवेदित है कि " अभ्यर्थी श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है . " .
आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 3 अगस्त 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुए. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे को दिनांक 1 अगस्त 2013 को विहित समयावधि में कराई गई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री हेमन्त कुमार उद्धव कुमार पाण्डे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद मनावर जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-20-12- तीन-1061 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह
3713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका, परिषद शहडोल जिला शहडोल के निर्वाचन में श्री अनंगपाल उर्फ लाल सिंह अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर पालिका परिषद शहडोल जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई , 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 09 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल के पत्र क्र. न.पा. निर्वा. , -12-758 , दिनांक 21 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकरी अनुसार श्री अनंगपाल उर्फ लाल सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अनंगपाल उर्फ लाल सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 01 सितम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री अनंगपाल उर्फ लाल सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 सितम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 अक्टूबर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी , 2013 में लेख किया कि सूचना पत्र प्राप्ति के पश्चात आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 08 अप्रैल 2013 को 3714
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 03 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा - 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अनंगपाल उर्फ लाल सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद शहडोल जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-20-12- तीन-1062 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका, परिषद शहडोल , जिला शहडोल के निर्वाचन में श्री मिठाईलाल बंशकार अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद, शहडोल, जिला
[भाग 1 शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल, के पत्र क्र. न.पा. निर्वा. -12-758 , दिनांक 21 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मिठाईलाल बंशकार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मिठाईलाल बंशकार को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 सितम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री मिठाईलाल बंशकार को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 सितम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 अक्टूबर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी 2013 में लेख किया कि सूचना पत्र प्राप्ति के पश्चात् आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 3 जून 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा - 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मिठाईलाल बंशकार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद, शहडोल, जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भाग 1 ]
3715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
आदेश
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-20-12- तीन- 1063.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका, परिषद शहडोल, जिला शहडोल के निर्वाचन में पं. जयप्रकाश नारायण गर्ग अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद, शहडोल, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल , के पत्र क्र. न.पा. निर्वा. - 12-758, दिनांक 21 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार पं. जयप्रकाश नारायण गर्ग द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पं. जयप्रकाश नारायण गर्ग को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 1 सितम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना- पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
पं. जयप्रकाश नारायण गर्ग को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 27 सितम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 अक्टूबर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी 2013 में लेख किया कि सूचना- पत्र प्राप्तिके पश्चात् आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 3 जून 2013 को उपस्थितहोने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत पं. जयप्रकाश नारायण गर्ग को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद, शहडोल, जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-20-12-तीन- 1064.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका, परिषद शहडोल , जिला शहडोल के निर्वाचन में श्री शिवशंकर प्रसाद शुक्ला अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद, शहडोल, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक , इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल, के पत्र क्र. न.पा. निर्वा. -12-758 , दिनांक 21 अगस्त 2012के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शिवशंकर प्रसाद शुक्ला द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री शिवशंकर प्रसाद शुक्ला को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 सितम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री शिवशंकर प्रसाद शुक्ला को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 27 सितम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 अक्टूबर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी 2013 में लेख किया कि सूचना- पत्र प्राप्ति के पश्चात् आज दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना- पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 3 जून 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
[ भाग 1 उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री शिवशंकर प्रसाद शुक्ला को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद, शहडोल, जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
आदेश
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-189-10- तीन -1066 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
माह जनवरी , 2010 में सम्पन्न हुए नगर परिषद, सटई जिला छतरपुर के निर्वाचन में श्री मिटटूलाल जाटव अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद, सटई जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 15 फरवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर, के पत्र क्र. 582- स्था. निर्वा. -10 दिनांक 25 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मिट्टूलाल जाटव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मिट्टूलाल जाटव को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मार्च , 2010 जारी किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर ने पत्र दिनांक 31 मार्च, 2012 में लेख किया कि उन्हें उक्त कारण बताओ सूचना - पत्र प्रात नहीं हुए हैं. अतः आयोग द्वारा पुनः दिनांक 18 अप्रैल 2012 को कारण बताओ सूचना- पत्र जारी किये गये. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधीनिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री मिट्टूलाल जाटव को कारण बताओ सूचना पत्र उनके गृह के मुख्य द्वार पर चस्पा कर तामील करवाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त, 2013 में लेख किया कि कारण बताओ नोटिस की तामीली के बाद अभ्यर्थी के द्वारा कोई व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है और इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा - 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मिट्टूलाल जाटव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद, सटई , जिला छतरपुर
3717 का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
कार्यालय , आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2013
क्र. 3 - खाद्य- 2-35-2011-7855.- खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण ) विनियम, 2011 केविनियम 1.2.1.5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, समस्त मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उनके जिले के लिये उक्त विनियम के प्रयोजन हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है.
डी. डी. अग्रवाल, आयुक्त.
कार्यालय , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2013
फा. दो- 22-1- स्था.- 2013.- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34 ( 2 ) ( ख ) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2013 के कलैण्डर अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित शीतकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 25 दिसम्बर 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक एक सप्ताह की अवधि का शीतकालीन विश्रामावकाश रहेगा.
तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.
3718
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 सितम्बर, 2013
क्र. 1282- मंडी निर्वा.- 2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, महेशचन्द चौधरी , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अंतर्गत 204- सौंसर के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
मण्डी अधिनियम की धारा क्र. मण्डी समिति का नाम नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता
सांसद/विधायक जिनके प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
विधायक प्रतिनिधि
1
204-सौंसर
11 (घ) श्री अविनाश चंपतराव बुटे, निवासी बैरागढ़ , पो . सवरनी , तह. सौंसर जिला छिन्दवाड़ा.
महेशचन्द चौधरी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .
कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, मण्डला एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग
मण्डला, दिनांक 23 सितम्बर, 2013
क्र. सां. लि. - 2013-382.- पुलिस अधीक्षक मण्डला ने प्रतिवेदित किया है कि मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ -2 ( क ) 19-2012- बी- 3- दो, दिनांक 18 जनवरी 2013 एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल का पृष्ठांकन पत्र क्रमांक-पु.मु.- 18-योजना- 3-70-2013, दिनांक 21 जनवरी 2013 के साथ संलग्न परिशिष्ट के पृष्ठ क्रमांक 2 में सरल क्रमांक 48 के अनुसार जिला मण्डला में थाना खटिया के अंतर्गत पर्यटन चौकी कान्हा किसली नेशनल पार्क की स्वीकृति प्रदान की गई है. तपरिपेक्ष्य में जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर तदाशय की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में कराया जाना है.
अतः म.प्र. शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 ( क ) -19-2008- बी-3- दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई, 2010 के परिपेक्ष्य में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर मैं , लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी, मण्डला दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 खण्ड - एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डला जिले के भीतर निम्नानुसार चौकी की सीमा का निर्धारण करता हूं: -
कार्यक्षेत्र (3)
चौकी का नाम (2)
पर्यटन चौकी कान्हा किसली नेशनल पार्क
क्रमांक (1) परिशिष्ट के पृ. क्र.2 के सं. क्र. 48
कान्हा किसली नेशनल पार्क का जिला मण्डला के अंतर्गत निर्धारित सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी, एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला गुना, मध्यप्रदेश गुना, दिनांक 26 सितम्बर, 2013
क्र. एस.डब्ल्यू- नौ - 20-191-2013 .- जिला गुना के थाना यातायात गुना अंतर्गत राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर नवीन हाई - वे यातायात पुलिस चौकी खटिकिया राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित क्षेत्र नवीन हाई - वे यातायात पुलिस चौकी खटिकिया के हिस्से में एतद्वारा सम्मिलित किये जाते हैं :-
क्र.
ग्राम के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा
नबीन हाई- वे
यातायात पुलिस
चौकी खटिकिया थांना कुंभराज नाम (तहसील व जिला) जिसे अपवर्जित
किया गया
(2)
(1)
नबीन हाई - वे यातायात पुलिस चौकी खटिकिया थाना कुंभराज नाम (तहसील व जिला)
जिसे अपवर्जित किया गया (4)
(3)
नबीन हाई-वे ग्राम/मोहल्ले का नाम
नबीन हाई - वे यातायात पुलिस चौकी खटिकिया थाना कुंभराज नाम (तहसील व जिला)
जिसे अपवर्जित किया गया.
यातायात पुलिस चौकी खटिकिया थाना कुंभराज नाम (तहसील व जिला) जिसे अपवर्जित किया गया गुना.
राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्रमांक-03 आगरा से बम्बई जिसकी लम्बाई गुना जिले की सीमा में कुल 115 कि. मी. है. इस राष्ट्रीय राज्य मार्ग की सुरक्षा हेतु हाई- वे चौकी स्वीकृत की गई है. इस नबीन हाई - वे पुलिस चौकी के अन्तर्गत ग्राम पाखरियापुरा से पार्वती नदी पुलिस चौकी जंजाली ( राघौगढ़ ) 45 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राज्य मार्ग की सुरक्षा हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है.
नव सृजित नवीन हाई - वे यातायात पुलिच चौकी खटिकिया के उपरोक्तानुसार कालम नं. 3 में वर्णित कुल क्षेत्र पाखरियापुरा से पार्वती नदी पुलिस चौकी जंजाली ( राधौगढ़ ) 45 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राज्य मार्ग की सुरक्षा हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. नवीन हाई- वे यातायात पुलिस चौकी खटिकिया में एतद्वारा सम्मिलित किया गया है. तथा उक्त सूची पुलिस विनियम के भाग क के विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक गुना के कार्यालय में रखी गई है.
उक्त नव सृजित नवीन हाई- वे यातायात पुलिस चौकी खटिकिया के अस्तित्व में आने से थाना कुंभराज के संचालन एवं संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय - समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों , परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.
क्र. 13017- भू-अर्जन-2013
संदीप यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला धार , मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2013 करारनामा
पक्ष क्रमांक एक- मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग , आहूरा सेन्टर , महाकाली केव रोड़, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र) द्वारा श्री श्रीकृष्ण शर्मा-अधिकृत अधिकारी.
पक्ष क्रमांक दो- मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से अधिकृत एवं अनुबंध के लिये सक्षम कलेक्टर जिला धार, ( मध्यप्रदेश ) , के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है.
पक्ष क्रमांक एक कंपनी द्वारा प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र व कन्वेयर वेल्ट की स्थापना व उपयोग के लिए प्रस्तुत भू-अर्जन के आवेदन पर पक्ष क्रमांक दो मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/एक-12-01-2013- सात- 2- ए, दिनांक 8 अप्रैल 2013 द्वारा सशर्ते 3720
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
भू-अर्जन की स्वीकृति दी गई है शासन के उक्त शर्तों को अन्र्तनिहित करते हुए यह अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है कंपनी के उक्त सीमेंट संयंत्र व कन्वेयर बेल्ट की स्थापना व उपयोग के लिए ग्राम टोंकी, टेमरनी, सोन्डूल , गोलपुरा , मुहाली , मोराड, देवरा एवं सीतापुरी तहसील मनावर जिला - धार, ( म. प्र. ) की कुल निजी भूमि 105.688 हेक्टेयर है की अनुमति म. प्र . शासन द्वारा प्रदान की गई है तथा जिस भूमि का अर्जन , भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन किया जाना है , जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
पटवारी हल्का नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
क्रमांक (1)
ग्राम का नाम (2)
22
60.413
1 टोंकी
17.947
टेमरनी
9
2
23
2.119
3 सोन्डूल
0.518
9
4 गोलपुरा
11
4.588
5 मूहाली
2.502
10
6 मोराड़
2.987
12
7 देवरा
0.362
5
8 सीतापुरी
91.436
कुल रकबा
2. उपर्युक्त भूमि का अधिग्रहण निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अधीन की जावेगी.
शर्त
1. अर्जित भूमि का उपयोग एवं उस पर कराये गये निर्माण के पूर्व समस्त प्रकार की विभिन्न अधिनियमों/नियमों/निर्देशों में अपेक्षित अनुमति, अनुमोदन एवं अनापत्तियों कंपनी को प्राप्त करना होगी , इस हेतु कंपनी बाध्य रहेगी.
2. अर्जित की गई भूमि का अर्जन जिस उपयोग के लिए किया जा रहा है कंपनी उसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग करेगी.
3. अर्जित की गई भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर, प्रति वर्ष कंपनी द्वारा देय होगा.
4. कपनी द्वारा भूमि पर निर्माण करते समय सामान्य जनता के निस्तार, रूड़ियों परम्परा , प्रचलित विधियों का ध्यान रखा जाएगा .
5. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य किसी प्रकार से अंतरित करने का अधिकार कंपनी को भू-अर्जन अधिनियम की धारा -44 ( क ) के तहत् राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं होगा.
6. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन या उसके किसी भी भाग को कंपनी विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन/ ईमारतों को शासन कब्जे में लेने का अधिकार होगा तथा कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
7. कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह भाग का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण कार्य जैसे भवन निर्माण, नींव निर्माण आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा. सतह की भीतर की परिसम्पत्तियों आदि पर शासन का अधिकार होगा.
8. पर्यावरण की दृष्टि से कंपनी द्वारा पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
9. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु पूर्ण व्यवस्था की जावेगी . इस संबंध में शासन के सम्बंधित विभाग द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों का पालन करना होगा तथा उन्हें प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्त्रोत तथा वायु में प्रदूषण नहीं किया जायेगा.
10 अर्जन की जाने वाली निजी भूमि की संपूर्ण मुआवजा राशि व भू- अर्जन संबंधी लगने वाले अन्य खर्च तथा भविष्य में विभिन्न न्यायालयों में भू- अर्जन अधिनियम की धारा -18 के अंतर्गत प्रचलित रहने वाले रिफरेन्स प्रकरणों में पारित निर्णय अनुसार वृद्धि राशि व ब्याज राशि की व्यवस्था कंपनी द्वारा की जायेगी .
11. कंपनी, उपलब्ध रोजगारों में से भूमि प्रभावित कृषकों में से कम से कम एक सदस्य को अनिवार्यतः एवं स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार प्रदान करेगी.
3721 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
12 . कंपनी द्वारा शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
13. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है , या बाद में बंद कर दिया जाता है तो , भूमि तथा उस पर निर्मित संपत्तियां शासन में निहित हो जावेगी ओर कंपनी को उसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा.
14. भूमि या उसका किसी भाग पर या उस पर बने भवन/ संरचना आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, ओर ना ही पट्टे या किराए पर दिया जायेगा.
15. भारत सरकार की वर्ष 2007 ( अधिसूचित 31-10-07 ) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति म. प्र. शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय - समय पर जारी निर्देश एवं शर्तों का कंपनी द्वारा पालन कियाा जवेगा.
3. इस अनुबंध की कंडिका एक में उल्लेखित भूमि के अर्जन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य निर्धारण में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा नियमानुसार सक्षम न्यायालय ( सिविल न्यायालय ) द्वारा किया जावेगा तथा अंतिम अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त भूमि का मूल्य समस्य न्यायालयीन व्यय, अभिभाषक शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जावेगा. यदि किसी देय राशि का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है तो पक्ष क्रमांक दो मध्यप्रदेश शासन भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वापस ले सकेगी और भूमि अधिग्रहण वापस लेने की स्थिति में शासन को हुई क्षति जो भूमि अधिग्रहण करने के वापसी के फलस्वरूप होगी उसका भुगतान भी कंपनी द्वारा किया जावेगा.
4. भू- अर्जन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त पक्ष क्रमांक- दो म. प्र. शासन पक्ष क्रमांक- एक कंपनी को अर्जित की गई भूमि का आधिपत्य एवं स्वत्व प्रदान करने बाबद् आवश्यक कार्यवाही कर दस्तावेजों का निष्पादन करायेगी. अनुबंध के निष्पादन, पंजीयन तथा अन्य दस्तावेजों के निष्पादन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जावेगा.
5. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा निजी भूमि अधिग्रहण के संबंध में जारी अनुमति पत्र क्रमांक एफ -12- 01-2013 - सात-2 ए, भोपाल दिनांक 8-4-2013 में जारी निर्देशों/शर्तों के साथ - साथ , मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार जिला स्तर/शासन की ओर से अन्य शर्तें प्रतिस्थापित की जा सकेगी तथा कंपनी शर्तों को मानने हेतु बाध्य रहेगी.
दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्रमांक- एक की ओर से श्री श्रीकृष्ण शर्मा- अधिकृत अधिकारी , मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड " ए " विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड़, अंधेरी ( पू) मुंबई ( महाराष्ट्र) तथा पक्ष क्रमांक-दो म. प्र . शासन की ओर से कलेक्टर- धार, ( मध्यप्रदेश ) द्वारा हस्ताक्षरित कर, यह अनुबंध निष्पादित किया गया.
साक्षियों के हस्ताक्षर , पूरा नाम पिता का नाम एवं पूर्ण पता
पक्ष क्रमांक- एक
हस्ता./- (श्रीकृष्ण शर्मा ) द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट लि.
साक्षी क्रमांक- एक हस्ता./- ( श्री अनंत शर्मा ) स्वर्गीय श्री गोपाल दास शर्मा डिप्टी मैनेजर लीगल अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड राधारमण कालोनी , महावर, जिला- धार.
पक्ष क्रमांक-दो हस्ता./- (सी. बी. सिंह ) कलेक्टर, जिला- धार .
साक्षी क्रमांक-दो हस्ता./- ( श्री वी. के. पाठक ) कलेक्टर कार्यालय , धार.
3722
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2013
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2013
क्र. 6472-2936-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- व्यवहारिक शाखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(3) (1)
(2)
भोपाल संभाग
उप पुलिस अधीक्षक 1 श्री ममतेश कुमार माली
जबलपुर संभाग
उप पुलिस अधीक्षक 2 सुश्री शकुन्तला
3 श्री लोकेश कुमार सिन्हा
उप पुलिस अधीक्षक.
क्र. 6475-2918-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- खनिज प्रबन्ध ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.क्र.
(3) (2)
(1)
उच्चस्तर
सागर संभाग
हीरा अधिकारी ( सश्रेय) .
1 श्री रत्नेश कुमार दीक्षित
भोपाल , दिनांक 23 सितम्बर 2013
क्र. 6-2897- अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास- तृतीय ( पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(3) (1)
(2)
निम्नस्तर भोपाल संभाग
सहायक संचालक.
1 श्री आशीष कुमार शर्मा
क्र. 6498-2939-अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(3) (1)
(2)
निम्नस्तर सागर संभाग
हीरा अधिकारी .
1 श्री रत्नेश कुमार दीक्षित
क्र. 6500-2895 -अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र इंसूलेशन को- आर्डिनेशन व हजार्डस एरिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(2)
(3) (1)
भोपाल संभाग
उपयंत्री 1 श्री सुनील कुमार डेहरिया
होशंगाबाद संभाग
उपयंत्री.
2 श्री अतुल जैन
क्र. 6504-3120-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(2)
(3) (1)
निम्नस्तर भोपाल संभाग
सहायक संचालक 1 कु. सपना खर्ते
क्र. 6506-2928-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- पुलिस शाखा ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों भाग 1 ]
3723
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2013
को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(2)
(3) (1)
भोपाल संभाग
1
उप पुलिस अधीक्षक श्री ममतेश कुमार माली
जबलपुर संभाग
उप पुलिस अधीक्षक 2 सुश्री शकुन्तला
उप पुलिस अधीक्षक.
3 श्री लोकेश कुमार सिन्हा
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013
क्र. 6574-2898-अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र लेखा एवं स्थापना- चतुर्थ विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(3) (2)
(1)
रीवा संभाग
उपयंत्री 1 श्री नवीन कुमार त्रिपाठी
उज्जैन संभाग
उपयंत्री 2 श्री अच्छेलाल प्रजापति
उपयंत्री 3 सुश्री सुमी मोदी
इंदौर संभाग
उपयंत्री 4 कु. युक्ति अदलखा
जबलपुर संभाग
उपयंत्री 5 श्रीमती ज्योति यादव
6 श्री विनीत जैन
उपयंत्री.
क्र. 6576-2903-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क, आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(3) (1)
(2)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
आबकारी उप निरीक्षक 1 श्री घन्सू लाल मरावी
आबकारी उप निरीक्षक 2 श्री प्रवीण रतन वरकड़े
(2)
(1)
(3)
आबकारी उप निरीक्षक 3 श्री हसन लाल गोहिया
निम्नस्तर
उज्जैन संभाग
आबकारी उप निरीक्षक 1 श्री ओमप्रकाश चोरमा
आबकारी उप निरीक्षक 2 श्री विजय मैड़ा
जबलपुर संभाग
आबकारी उप निरीक्षक 3 श्री प्रवेश कुमार मिश्रा
आबकारी उप निरीक्षक 4 कु. मोना दुबे
आबकारी उप निरीक्षक 5 श्री दिलीप कुमार भादे
आबकारी उप निरीक्षक 6 श्री राजेश सिंघल
आबकारी उप निरीक्षक 7 श्री द्रगचन्द्र चतुर्वेदी
आबकारी उप निरीक्षक 8 श्री दीपक नायक
आबकारी उप निरीक्षक 9 श्री रवीन्द्र कुमार जैन
आबकारी उप निरीक्षक 10 श्री सतीश जैन
आबकारी उप निरीक्षक 11 श्री शिवदत्त सिंह
आबकारी उप निरीक्षक 12 श्री संतोष कुमार यादव
आबकारी उप निरीक्षक 13 श्री हनुमान सिंह चौहान
आबकारी उप निरीक्षक 14 श्री वासुदेवाचार्य त्रिपाठी
आबकारी उप निरीक्षक 15 श्री नीरज कुमार दुबे
आबकारी उप निरीक्षक 16 श्री सुरेन्द्र कुमार देवांगन
आबकारी उप निरीक्षक 17 श्री लक्ष्मीकांत रामटेके
आबकारी उप निरीक्षक 18 श्री इन्द्रपाल सिंह बालके
19 श्री विवेक सक्सेना
आबकारी उप निरीक्षक
आबकारी उप निरीक्षक 20 श्री लोकेश सिंह ठाकुर
आबकारी उप निरीक्षक 21 श्री केशव प्रसाद उईके
आबकारी उप निरीक्षक 22 श्री जिनेद्र कुमार जैन
आबकारी उप निरीक्षक 23 श्री कृष्ण कुमार पटेल
आबकारी उप निरीक्षक 24 श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013
क्र. 6633-2916- अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 6 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों रहित- पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर इन्दौर संभाग
जिला पंजीयक 1 श्री पंकज कोरी 3724
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2013
(3) (1)
(2)
जबलपुर संभाग
उप पंजीयक 2 श्री आतिफ खान
उप पंजीयक 3 श्रीमती आभा सिंह
उप पंजीयक 4 कु. तनुप्रिया कुशवाहा
उच्चस्तर
इन्दौर संभाग
उप पंजीयक 1 श्री प्रदीप कुमार सोनी
उप पंजीयक.
2 श्री बालुसिंह सस्तियां
क्र. 6635-2939-अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम (3) अनु. (1)
(2)
निम्नस्तर जबलपुर संभाग
1 श्री पंकज कोरी
जिला पंजीयक.
क्र. 6642-2934- अका- विपप्र -2013 .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 6 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
(2)
पदनाम (3) अनु. (1)
उच्चस्तर जबलपुर संभाग
जिला पंजीयक 1 श्री पंकज कोरी
इन्दौर संभाग
जिला पंजीयक.
2 श्री दीपक कुमार शर्मा
क्र. 6646-2935 -अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-लेखा द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर
शहडोल संभाग
परियोजना अधिकारी.
1 श्री रीतेश कुमार दुबे
क्र. 6661-2931-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा लेखा भाग - एक ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
(3) अनु. (1)
(2)
उच्चस्तर जबलपुर संभाग
सहायक शल्यज्ञ 1 डॉ. अखिल कुमार गजभिये
2 डॉ. गायत्री राज
सहायक शल्यज्ञ
सहायक शल्यज्ञ 3 डॉ. अक्षय बन्सोड़े
सहायक शल्यज्ञ 4 डॉ. नितिन कुमार सीजर
5 डॉ. सौरभ अम्रवंशी
सहायक शल्यज्ञ 6 डॉ. रविन्द्र नरें
सहायक शल्यज्ञ
भोपाल संभाग
सहायक शल्यज्ञ 7 डॉ. संजय कुमार शाक्य
8 डॉ. दीपलता मांझी
सहायक शल्यज्ञ 9 डॉ. चन्द्र शेखर सिंग
सहायक शल्यज्ञ 10 डॉ. मनोज बलोडिया
सहायक शल्यज्ञ
निम्नस्तर जबलपुर संभाग
1 डॉ. विजय मानेश्वर
सहायक शल्यज्ञ
सहायक शल्यज्ञ 2 डॉ. ज्योति कुरील
सहायक शल्यज्ञ 3 डॉ. राकेश कुमार सोनी
सागर संभाग
सहायक शल्यज्ञ.
4 डॉ. दीप्ती गुप्ता
क्र. 6663-2917- अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा लेखा भाग- दो ( पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी , भाग 1 ]
3725
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(3) (1)
(2)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
सहायक शल्यज्ञ 1 डॉ. अखिल कुमार गजभिये
सहायक शल्यज्ञ 2 डॉ. विजय मानेश्वर
3 डॉ. गायत्री राज
सहायक शल्यज्ञ
सहायक शल्यज्ञ 4 डॉ. ज्योति कुरील
सहायक शल्यज्ञ 5 डॉ. अक्षय बन्सोड़े
सहायक शल्यज्ञ 6 डॉ. नितिन कुमार सीजर
सहायक शल्यज्ञ 7 डॉ. सौरभ अम्रवंशी
8 डॉ. रविन्द्र नरें
सहायक शल्यज्ञ
भोपाल संभाग
सहायक शल्यज्ञ 9 डॉ. संजय कुमार शाक्य
सहायक शल्यज्ञ 10 डॉ. दीपलता मांझी
सहायक शल्यज्ञ 11 डॉ. चन्द्र शेखर सिंग
सहायक शल्यज्ञ 12 डॉ. मनोज बलोडिया
निम्नस्तर
जबलपुर संभाग
सहायक शल्यज्ञ 1 डॉ. राकेश कुमार सोनी
सागर संभाग
सहायक शल्यज्ञ.
2 डॉ. दीप्ती गुप्ता
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2013
क्र. 6720-2928-अका- विपप्र-2013 . - राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया - प्रथम ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम अनु. (1)
परीक्षार्थी का नाम (2)
(3)
निम्नस्तर भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर 1 श्री अजय कटेसरिया
2 श्री राजीव रंजन मीना
सहायक कलेक्टर 3 श्री बक्की कार्तिकेयन
सहायक कलेक्टर
(3) (1)
(2)
सहायक कलेक्टर 4 श्री फटिंग राहुल हरिदास
सहायक कलेक्टर 5 कु. प्रतिभा पाल
सहायक कलेक्टर 6 सुश्री सुरभि सिन्हा
सहायक कलेक्टर 7 श्री नीरज कुमार सिंह
सहायक कलेक्टर 8 श्री प्रवीण सिंह ढायच
सहायक कलेक्टर 9 श्री चन्द्र मोहन ठाकुर
सहायक कलेक्टर 10 श्रीमती निधि निवेदिता
सहायक कलेक्टर 11 श्री रोहित सिंह
राजस्व निरीक्षक 12 श्री राकेश सिंह जाटव
राजस्व निरीक्षक 13 श्री मुकेश सिंह
राजस्व निरीक्षक 14 श्रीमती रेवती रमण पाण्डे
राजस्व निरीक्षक 15 श्री सुशील सिंह
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 16 सुश्री सविता चौहान
होशंगाबाद संभाग
राजस्व निरीक्षक 17 श्री हंसकुमार ओनकर
राजस्व निरीक्षक 18 श्री भरत अहिवार
ग्वालियर संभाग
नायब तहसीलदार 19 श्री नवीन भारद्वाज
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 20 श्री विनोद कुमार कोर्राम
राजस्व निरीक्षक 21 श्री सहदेव सिंह मार्को
राजस्व निरीक्षक.
22 श्री राम प्रताप सिंह गौड़
क्र. 6722-2894-अका- विपप्र -2013 .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र - सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
अनु. (1)
पदनाम (3)
(2)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
1 श्री स्वरोचिष सोमवंशी
सहायक कलेक्टर 2 श्री अजय कटेसरिया
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 3 श्री राजीव रंजन मीना 3726
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
(2)
(1)
(3)
सहायक कलेक्टर 4 श्री अनुराग वर्मा
सहायक कलेक्टर 5 श्री नीरज कुमार सिंह
सहायक कलेक्टर 6 कु. प्रतिभा पाल
सहायक कलेक्टर 7 श्री फटिंग राहुल हरिदास
8 श्री बक्की कार्तिकेयन
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 9 श्री रोहित सिंह
सहायक कलेक्टर 10 श्रीमती निधि निवेदिता
सहायक कलेक्टर (सश्रेय) 11 श्री चन्द्र मोहन ठाकुर
सहायक कलेक्टर 12 श्री प्रवीण सिंह ढायच
डिप्टी कलेक्टर कु. नेहा शिवहरे
13
राजस्व निरीक्षक 14 श्री राकेश सिंह जाटव
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 15 कु. वन्दना चौहान
16 श्री नितिन चौहान
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 17 श्रीमती किरण गेहलोत
उज्जैन संभाग
डिप्टी कलेक्टर 18 श्री अभिषेक गेहलोत
जबलपुर संभाग
सहायक कलेक्टर 19 श्री बी. विजय दत्ता
डिप्टी कलेक्टर 20 कु. सुमन लता माहौर
21 श्री राकेश सिंह मरकाम
डिप्टी कलेक्टर
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1 श्री पंकज जैन
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 2 श्री दीपक आर्य
सहायक कलेक्टर 3 श्रीमती सुरभि सिन्हा
डिप्टी कलेक्टर 4 श्रीमती दिव्या अवस्थी
नायब तहसीलदार 5 श्री संदीप श्रीवास्तव
नायब तहसीलदार 6 कु. प्रियंका नेताम
7 श्रीमती सविता पटेल
सहा. अधी. भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 8 श्री एन. एस. परमार
राजस्व निरीक्षक 9 श्री ए. मुरलीधर
राजस्व निरीक्षक 10 श्री आर. के. यादव
राजस्व निरीक्षक 11 श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी
राजस्व निरीक्षक 12 मो . अनीस कुरैशी
राजस्व निरीक्षक 13 श्री मुकेश सिंह
राजस्व निरीक्षक 14 श्री रमेश प्रसाद रघुवंशी
(3) (1)
(2)
राजस्व निरीक्षक 15 श्री घनश्याम प्रसाद साहू
राजस्व निरीक्षक 16 श्री योगेश श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 17 श्री दर्शन लाल नेगी
राजस्व निरीक्षक 18 श्री निलेश सरवटे
राजस्व निरीक्षक 19 श्री राजेन्द्र जैन
राजस्व निरीक्षक श्री कमलेश मिश्रा
20
राजस्व निरीक्षक 21 श्री मुजीब उद्यीन खिलजी
राजस्व निरीक्षक 22 श्री अताउल्ला खान
राजस्व निरीक्षक 23 श्री मुमताज अली
इन्दौर संभाग
24 श्री अखिलेश शर्मा
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 25 श्री मुकेश बामनिया
राजस्व निरीक्षक 26 श्री राजेश जोशी
राजस्व निरीक्षक 27 श्री शेखर बापट
राजस्व निरीक्षक 28 श्री चन्द्रशेखर जोशी
राजस्व निरीक्षक 29 श्री अनिल मेहता
राजस्व निरीक्षक 30 श्री संतोष चौरे
राजस्व निरीक्षक 31 श्री विक्टर रोड्रिक्स
राजस्व निरीक्षक 32 श्री बंसती लाल बावनिया
राजस्व निरीक्षक 33 श्री अनिल कुमार वैष्णव
राजस्व निरीक्षक 34 श्री कैलाश प्रसाद यादव
राजस्व निरीक्षक 35 श्री शंकरलाल जोशी
36 श्री नंदकिशोर मालवीय
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 37 श्री संतोष कुमार शौनकिया
राजस्व निरीक्षक 38 श्री महेन्द्र गौड़
राजस्व निरीक्षक 39 श्री धनजी गरवाल
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 40 श्री बैद्यनाथ प्रसाद पाठक
राजस्व निरीक्षक 41 श्री यादवेन्द्र मणि त्रिपाठी
राजस्व निरीक्षक 42 श्री सुखदेव सिंह भवेदी
राजस्व निरीक्षक 43 श्री शारदा प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक 44 श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय
उज्जैन संभाग
डिप्टी कलेक्टर 45 सुश्री अंजली द्विवेदी
राजस्व निरीक्षक 46 श्री कमल प्रसाद मेहरा
राजस्व निरीक्षक 47 श्री भारत कुमार देवड़ा
राजस्व निरीक्षक 48 श्री रूपसिंह राजपूत भाग 1 ]
3727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
(3) (2)
(1)
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक श्री सुखलाल सिंह
49
राजस्व निरीक्षक 50 श्री बैद्यनाथ पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 51 श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक श्री संदीप कुमार बघेल
52
सागर संभाग
53 श्री परमाल सिंह कैंन
सहा. अधी . भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक श्री शिव प्रसाद नामदेव
54
राजस्व निरीक्षक 55 श्री नरेन्द्र कुमार मार्को
राजस्व निरीक्षक 56 श्री विष्णु कुमार सोनी
राजस्व निरीक्षक 57 श्री प्रमोद कुमार पुष्पध
राजस्व निरीक्षक 58 श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता
राजस्व निरीक्षक 59 श्री महेन्द्र सिंह राजपूत
होशंगाबाद संभाग
राजस्व निरीक्षक 60 श्री शाकम्भरी प्रसाद द्विवेदी
राजस्व निरीक्षक 61 श्री एम. एस. गहलोद
राजस्व निरीक्षक 62 श्री प्रेमचन्द नागवंशी
राजस्व निरीक्षक 63 श्री सुरेश कुमार चौहान
राजस्व निरीक्षक 64 श्री भरत अहिरवार
पटवारी
65 कु. शैली धुर्वे
पटवारी
66 श्री कन्हैया लाल व्यास
राजस्व निरीक्षक 67 श्री नीरज कुमार बैस
राजस्व निरीक्षक 68 श्री तुलसी राम गायकवाड़
ग्वालियर संभाग
नायब तहसीलदार 69 श्री नवीन भारद्वाज
नायब तहसीलदार 70 श्रीमती वंदना बघेल
71 श्री मनीष श्रीवास्तव
नायब तहसीलदार 72 श्री चन्द्रमोहन शर्मा
सहा. अधी. भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 73 श्री दीनाराम काकोडिया
74 श्री सियाराम श्रीवास्तव
सहा. अधी. भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 75 श्री कैलाश नारायण साहू
76 श्री कल्याण सिंह जाटव
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 77 श्री आनन्द कुमार शुक्ला
जबलपुर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 78 कु. रंजना पाटने
79 श्री विवेक व्यास
नायब तहसीलदार (1)
(3) (2)
सहा. अधी . भू- अभिलेख 80 श्रीमती मंजूषा शर्मा
राजस्व निरीक्षक 81 श्री देव लाल नेताम
राजस्व निरीक्षक 82 श्री कुंवरलाल राउत
राजस्व निरीक्षक 83 श्री के. सी. अग्रवाल
राजस्व निरीक्षक 84 श्री संतोष कुमार दुबे
राजस्व निरीक्षक 85 श्री आशनारायण सिंह
राजस्व निरीक्षक 86 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 87 श्री आशाराम बघेल
राजस्व निरीक्षक 88 श्री चरणसिंह धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 89 श्री हीरालाल धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 90 श्री सहदेव सिंह मार्को
राजस्व निरीक्षक 91 श्री राज बहादुरसिंह चिचाम
राजस्व निरीक्षक 92 श्री गुरूदास प्रसाद मेहरा
राजस्व निरीक्षक 93 श्री गिरीश धुलेकर
राजस्व निरीक्षक.
94 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
क्र. 6724-2923-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र लेखा-2 ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(2)
(3) (1)
होशंगाबाद संभाग
वन क्षेत्रपाल 1 श्रीमती सरिता ठाकुर
वन क्षेत्रपाल 2 श्री दिनेश यादव
वन क्षेत्रपाल 3 श्री मार्तण्ड सिंह मरावी
वन क्षेत्रपाल 4 श्री रजनीश गौड़
वन क्षेत्रपाल 5 श्री माधुसिंह सिसोदिया
वन क्षेत्रपाल 6 श्री मुकेश कुमार मेरावी
वन क्षेत्रपाल 7 श्रीमती प्रगति वर्मा
वन क्षेत्रपाल 8 श्री अभयसिंह भूरिया
वन क्षेत्रपाल 9 श्री मानेन्द्र सिंह राणा
रीवा संभाग
वन क्षेत्रपाल 10 श्री मोहन दास मानिकपुरी
वन क्षेत्रपाल 11 श्री राजेश कुमार निनामा
वन क्षेत्रपाल 12 श्री रमेश गेहलोत
वन क्षेत्रपाल 13 श्री शिव कुमार ककोड़िया 3728
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
(3) (2)
(1)
शहडोल संभाग
वन क्षेत्रपाल श्री शिशुपाल अहिरवार
14
सागर संभाग
वन क्षेत्रपाल 15 श्री राजेश रन्धावे
वन क्षेत्रपाल 16 श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर
वन क्षेत्रपाल 17 श्री संतोष चौहान
वन क्षेत्रपाल 18 श्री भूपेन्द्र सोलंकी
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल 19 श्री सुभाष शर्मा
वन क्षेत्रपाल 20 श्री जय कुमार धुर्वे
वन क्षेत्रपाल 21 श्री योगेश चौहान
वन क्षेत्रपाल 22 श्री रामकृष्ण सिंह चौधरी
वन क्षेत्रपाल 23 श्री रजनीश कुमार शुक्ला
वन क्षेत्रपाल 24 श्री तुलाराम कुलस्ते
वन क्षेत्रपाल 25 श्री कलिराम उइके
वन क्षेत्रपाल 26 श्री गजराज सिंह अहिरवार
वन क्षेत्रपाल 27 श्री संतोष कुमार संत
ग्वालियर संभाग
वन क्षेत्रपाल 28 श्री नरेश चन्द्र पाटीदार
इन्दौर संभाग
वन क्षेत्रपाल 29 श्री अरविन्द कुमार केन
वन क्षेत्रपाल 30 श्री प्रदीप
वन क्षेत्रपाल 31 श्री शिव प्रसाद धुर्वे
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल 32 श्री राघवेन्द्र गौतम
वन क्षेत्रपाल 33 श्री भुवनेश कुमार योगी
वन क्षेत्रपाल 34 श्री विजय सिंह चौहान
वन क्षेत्रपाल 35 श्रीमती सीमा मरावी
वन क्षेत्रपाल 36 श्री महेश कुमार अहिरवार
वन क्षेत्रपाल 37 श्री कृष्ण वर्मा
वन क्षेत्रपाल 38 श्रीमती त्रिवेणी वरकड़े
वन क्षेत्रपाल 39 श्री हिमांशु अग्रवाल
वन क्षेत्रपाल 40 श्री शिल्पी जायसवाल
वन क्षेत्रपाल 41 श्री मुकेश कैन
वन क्षेत्रपाल 42 श्री हरिओम शर्मा
वन क्षेत्रपाल 43 श्री जगदीश प्रसाद वास्पे
वन क्षेत्रपाल 44 श्री नारसिंह भूरिया
वन क्षेत्रपाल 45 श्री अभिचन्द आस्के
वन क्षेत्रपाल 46 श्री विरेन्द्र सिंह अचालिया
वन क्षेत्रपाल 47 श्री राजकुमार शिवहरे
वन क्षेत्रपाल 48 श्री पारूल सिंह
वन क्षेत्रपाल 49 श्री विवके कुमार नाग
(2)
(1)
(3)
वन क्षेत्रपाल 50 श्री सुरेन्द्र कुमार शेन्डे
वन क्षेत्रपाल 51 श्री शैलेन्द्र तिवारी
वन क्षेत्रपाल 52 श्री आशुतोष अग्निहोत्री
वन क्षेत्रपाल 53 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान
वन क्षेत्रपाल श्री मुकेश अलावा
54
वन क्षेत्रपाल 55 श्रीमती मंजु उइके
वन क्षेत्रपाल 56 श्री सुरेश कुमार कुशरे
वन क्षेत्रपाल श्री अनिल कुमार क्षत्रिय
57
वन क्षेत्रपाल.
58 श्री ओम प्रकाश भलावी
क्र. 6728-2985-अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया- तृतीय ( राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(3) (1)
(2)
उच्चस्तर शहडोल संभाग
डिप्टी कलेक्टर 1 श्री नीलमणि अग्निहोत्री
राजस्व निरीक्षक 2 श्री सोने सिंह धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 3 श्री सुखलाल सिंह
राजस्व निरीक्षक 4 श्री राजकुमार टांडिया
उच्चस्तर भोपाल संभाग
5 श्री स्वरोचिष सोमवंशी
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)
सहायक कलेक्टर 6 श्री पंकज जैन
सहायक कलेक्टर 7 श्री अजय कटेसरिया
सहायक कलेक्टर 8 श्री राजीव रंजन मीना
सहायक कलेक्टर 9 श्री दीपक आर्य
सहायक कलेक्टर 10 श्री अनुराग वर्मा
सहायक कलेक्टर 11 श्री नीरज कुमार सिंह
सहायक कलेक्टर 12 सुश्री सुरभि सिन्हा
सहायक कलेक्टर 13 कु. प्रतिभा पाल
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 14 श्री फटिंग राहुल हरिदास
15 श्री बक्की कार्तिकेयन
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 16 श्री रोहित सिंह
सहायक कलेक्टर 17 श्रीमती निधि निवेदिता
सहायक कलेक्टर 18 श्री चन्द्र मोहन ठाकुर
19 श्री प्रवीण सिंह ढायच
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
डिप्टी कलेक्टर 20 कु. नेहा शिवहरे भाग 1 ]
3729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
(1)
(2)
(3)
डिप्टी कलेक्टर 21 श्री इकबाल मोहम्मद रंगरेज
22 श्री संदीप श्रीवास्तव
नायब तहसीलदार ( सश्रेय)
नायब तहसीलदार श्री यजुवेन्द्र वाघमारे
23
राजस्व निरीक्षक 24 श्री राकेश सिंह जाटव
राजस्व निरीक्षक 25 श्री मुकेश सिंह
राजस्व निरीक्षक श्री मुमताज अली
26
सागर संभाग
27 श्री चन्द्र प्रकाश पटेल
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 28 श्री नरेन्द्र कुमार मार्को
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 29 श्री कृष्ण कुमार पटेल
राजस्व निरीक्षक 30 श्री रतनसिंह गौड़
ग्वालियर संभाग
नायब तहसीलदार (सश्रेय) 31 श्री नवीन भारद्वाज
जबलपुर संभाग
32 श्री ऋषि पंवार
डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय ) 33 श्री पंकज नयन तिवारी
नायब तहसीलदार
निम्नस्तर
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री रणमत सिंह कॅवर
राजस्व निरीक्षक 2 श्री बैद्यनाथ पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 3 श्री चन्द्र सिंह मरावी
राजस्व निरीक्षक 4 श्री राजाराम कोल
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक 5 श्री आर. के. यादव
राजस्व निरीक्षक 6 श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी
राजस्व निरीक्षक 7 श्री निलेश सरवटे
राजस्व निरीक्षक 8 श्री राजेन्द्र जैन
राजस्व निरीक्षक 9 श्री हसन उद्दीन खिलजी
राजस्व निरीक्षक 10 मो. अनीस कुरैशी
राजस्व निरीक्षक 11 श्री अताउल्ला खान
राजस्व निरीक्षक 12 श्री एन. एस. परमार
राजस्व निरीक्षक 13 श्री विनोद पाठक
राजस्व निरीक्षक 14 श्री संतोष दुबे
राजस्व निरीक्षक 15 श्री दर्शन लाल नेगी
राजस्व निरीक्षक 16 श्री करन्जूलाल अहिरवार
राजस्व निरीक्षक 17 श्री रमेश प्रसाद रघुवंशी
राजस्व निरीक्षक 18 श्री घनश्याम प्रसाद साहू
सागर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 19 श्री रोशन राय
राजस्व निरीक्षक 20 श्री बृजकिशोर पाठक
(3) (1)
(2)
राजस्व निरीक्षक 21 श्री प्रमोद कुमार पुष्पध
राजस्व निरीक्षक 22 श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 23 श्री मुकेश बामनिया
नायब तहसीलदार 24 कु. वंदना चौहान
25 श्री नितिन चौहान
नायब तहसीलदार 26 श्रीमती किरण गेहलोत
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक श्री रामलाल खेड़ेकर
27
राजस्व निरीक्षक 28 श्री राजेश जोशी
राजस्व निरीक्षक 29 श्री पंकज यादव
राजस्व निरीक्षक 30 श्री शेखर बापट
राजस्व निरीक्षक 31 श्री चन्द्रशेखर जोशी
राजस्व निरीक्षक 32 श्री अनिल मेहता
33 श्री संतोष चौरे
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 34 श्री विक्टर रोड्रिक्स
35 श्री लखनलाल सोनी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 36 श्री रामसिंह मचार
राजस्व निरीक्षक 37 श्री दक्षेश कांटावाला
होशंगाबाद संभाग
राजस्व निरीक्षक 38 श्री नीरज कुमार बैस
राजस्व निरीक्षक 39 श्री संजीव कुमार मांडरे
राजस्व निरीक्षक 40 श्री हंसकुमार ओनकर
पटवारी
41 श्री रमेश कुमार घुरेले
पटवारी
42 श्री संतोष कुमार परते
पटवारी
43 श्री कन्हैया लाल व्यास
राजस्व निरीक्षक 44 श्री मिट्टूलाल पंवार
पटवारी
45 श्रीमती संजू राजपूत
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 46 श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 47 श्री राम खेलावन सिंह
राजस्व निरीक्षक 48 श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 49 श्री बैद्यनाथ प्रसाद पाठक
राजस्व निरीक्षक 50 श्री यादवेन्द्र मणि त्रिपाठी
ग्वालियर संभाग
51 श्रीमती वंदना बघेल
नायब तहसीलदार 52 श्री रवीश सिंह भदौरिया
नायब तहसीलदार 53 श्री सियाराम श्रीवास्तव
सहा . अधी. भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 54 श्री कल्याण सिंह जाटव
राजस्व निरीक्षक 55 श्री निर्मल सिंह राजपूत 3730
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
(2)
(3) (1)
जबलपुर संभाग
56 श्री हीरा लाल तिवारी
सहा. अधी. भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 57 श्री देवलाल नेताम
राजस्व निरीक्षक 58 श्री विनोद कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 59 श्री कैशी राम चौकसे
राजस्व निरीक्षक 60 श्री हीरालाल धुर्वे
राजस्व निरीक्षक.
61 श्री विवेक मुले
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2013
क्र. 6811-2900- अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र लेखा प्रथम एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
(3) अनु. (1)
(2)
उच्चस्तर
इन्दौर संभाग
1 श्रीमती भारती अवास्या
जिला महिला सशक्तिकरण
अधिकारी
निम्नस्तर
इन्दौर संभाग
शिक्षक
1 श्री बालमुकुन्द सिंह यादव
रीवा संभाग
2 श्री ओंकार नाथ त्रिपाठी
मैट्रन
अधीक्षक, सम्प्रेक्षण गृह.
3 श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता
क्र. 6813-2899-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र स्विच गेयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम (2)
(3) अनु. (1)
भोपाल संभाग
उपयंत्री 1 श्री सुनील कुमार डहेरिया
उपयंत्री 2 कु. दीपिका सावनेर
सहायक यंत्री 3 श्री सुनील कुमार जोशी
उपयंत्री 4 श्री राजेश श्रीवास्तव
(2)
(1)
(3)
जबलपुर संभाग
सहायक यंत्री 5 श्रीमती हेमलता बितकर
उपयंत्री 6 श्री सत्यॉश कुमार गठोरिया
उपयंत्री 7 श्रीमती ज्योति यादव
उपयंत्री 8 श्री विनीत जैन
उज्जैन संभाग
उपयंत्री 9 श्री अच्छेलाल प्रजापति
उपयंत्री 10 श्री रामरतन सिंह टैगोर
उपयंत्री.
11 श्रीमती कृष्णा मालवीया
क्र. 6815-2896-अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- विद्युत संबंधी विधियां ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम (2)
(3) अनु. (1)
भोपाल संभाग
उपयंत्री 1 श्री अच्छेलाल प्रजापति
उपयंत्री 2 सुश्री सुमी मोदी
उपयंत्री 3 श्री सरोज बाबू वंजीरी
सागर संभाग
उपयंत्री 4 श्री मुकेश मेहता
इन्दौर संभाग
उपयंत्री 5 श्री संजू सिंह बडोदिया
जबलपुर संभाग
6 श्री विनीत जैन
उपयंत्री
भोपाल संभाग
उपयंत्री 7 श्री सचिन बैरागी
उपयंत्री.
8 श्री सुनील कुमार डहेरिया
क्र. 6817-2915- अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 6 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र विद्युत संस्थापनाएं विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु.
(2)
(3) (1)
उज्जैन संभाग
उपयंत्री 1 श्री अच्छेलाल प्रजापति भाग 1 ]
3731
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2013
(3) (2)
(1)
उपयंत्री 2 सुश्री सुमी मोदी
उपयंत्री 3 श्री गिरीश कुमार माथनकर
उपयंत्री 4 श्री मुकेश मेहता
इन्दौर संभाग
उपयंत्री 5 श्री संजू सिंह बडोदिया
जबलपुर संभाग
उपयंत्री 6 श्री सनेश धुर्वे
उपयंत्री 7 श्रीमती ज्योति यादव
उपयंत्री 8 श्री विनीत जैन
भोपाल संभाग
उपयंत्री 9 श्री अमित कुमार गौर
उपयंत्री 10 श्री राहुल मिश्रा
11 श्री सचिन बैरागी
उपयंत्री
उपयंत्री 12 कु. दीपिका सावनेर
रीवा संभाग
उपयंत्री 13 श्री नवीन कुमार त्रिपाठी
उपयंत्री 14 सुश्री प्रतिज्ञा मिश्रा
होशंगाबाद संभाग
उपयंत्री 15 श्री अतुल जैन
उपयंत्री.
16 श्री नौशाद अहमद
क्र. 6819-2911 -अका- विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र - वन विधि प्रथम ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
(2)
(3) (1)
होशंगाबाद संभाग
वन क्षेत्रपाल 1 श्री सुनील कुमार अशोक
वन क्षेत्रपाल 2 श्री अरुण कुमार महाले
वन क्षेत्रपाल 3 श्रीमती सरिता ठाकुर
वन क्षेत्रपाल 4 श्री भारत सोलंकी
रीवा संभाग
सहायक वन संरक्षक 5 श्री विद्या भूषण सिंह
सहायक वन संरक्षक 6 श्री गौरव कुमार मिश्र
सागर संभाग
सहायक वन संरक्षक 7 श्री सुरेश कुमार अहिरवार
(3) (1)
(2)
सहायक वन संरक्षक 8 श्री प्रताप सिंह
सहायक वन संरक्षक 9 श्रीमती अनुभा त्रिवेदी
सहायक वन संरक्षक 10 श्रीमती प्रतिभा शुक्ला
इन्दौर संभाग
सहायक वन संरक्षक 11 श्री राजाराम परमार
वन क्षेत्रपाल 12 कु. तारिया मौर्य
वन क्षेत्रपाल 13 डॉ. अरुण कुमार पारीक
वन क्षेत्रपाल 14 श्री अरविन्द कुमार केन
वन क्षेत्रपाल 15 श्री प्रदीप
वन क्षेत्रपाल 16 श्री जीतेन्द्र तोमर
भोपाल संभाग
सहायक वन संरक्षक 17 सुश्री तरूणा वर्मा
सहायक वन संरक्षक 18 कु. अंजना सुचिता तिर्की
सहायक वन संरक्षक 19 श्री सुरेन्द्र कुमार खरे
सहायक वन संरक्षक 20 श्री रामकृष्ण सिंह चौधरी
सहायक वन संरक्षक 21 श्री करन सिंग रन्धा
सहायक वन संरक्षक 22 श्री एल. एन. नाथ
जबलपुर संभाग
सहायक वन संरक्षक 23 डॉ. कल्पना तिवारी
सहायक वन संरक्षक 24 श्रीमती अर्चना पटेल
सहायक वन संरक्षक 25 श्री कपिल कुमार शर्मा
सहायक वन संरक्षक 26 श्री सुनील कुमार वास्तव
वन क्षेत्रपाल 27 श्री रामनरेश लोहार
सहायक वन संरक्षक 28 श्री कृष्ण कुमार खरे
सहायक वन संरक्षक 29 श्री लोकेश निरापुरे
सहायक वन संरक्षक 30 श्री कृष्ण बहादुर सिंह
सहायक वन संरक्षक 31 श्री हेमेन्द्र सिंह सोलंकी
वन क्षेत्रपाल 32 श्री सुनील कुमार पन्द्रे
वन क्षेत्रपाल 33 श्री देवेश खराड़ी
वन क्षेत्रपाल 34 श्री उत्तमसिंह सस्त्या
ग्वालियर संभाग
सहायक वन संरक्षक 35 श्री वाय. एस . रघुवंशी
सहायक वन संरक्षक 36 श्री बल्वन्त सिंह चौहान
सहायक वन संरक्षक 37 श्री भानेन्द्र कुमार शर्मा
सहायक वन संरक्षक 38 श्री अमित पाटोदी
सहायक वन संरक्षक 39 कु. प्रियंका चौधरी
सहायक वन संरक्षक 40 श्री अमित कुमार सिंह
सहायक वन संरक्षक 41 श्री कृष्ण कुमार शर्मा
सहायक वन संरक्षक 42 श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
3732
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 11 सितम्बर 2013
क्र. भू.अ.अ.- 2012-13-829-प्र. क्र. 12 अ- 82-वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन जिला
ग्राम/नगर
तहसील का नाम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.71 पटेरा
दमोह
कुम्हारी
योग .. 0.71 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह.
खोबा जलाशय एवं गुदरी केनाल निर्माण में छूटी हुयी निर्माण में भूमि का अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
दमोह, दिनांक 23 सितम्बर 2013
पत्र क्र. 935 - भू- अर्जन पथरिया- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 0.23 (2) पथरिया
(3) नंदरई चौपरा
(1) दमोह
योग .. 0.23 ( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह.
चौपरा जलाशय योजना स्पिल चैनल एवं नहर क्षेत्र के छूटे कृषकों हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 18 सितम्बर 2013
क्र. 45 - अ- 82-12-13 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अधिसूचना के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
(3)
सॉखनी
ग्वालियर भितरवार
0.056 योग 0.056
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
दोआब नहर की 15 आर सॉखनी माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयातट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 24 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 20- अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
बिजावर
269.55
एरोरा
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर. जल संसाधन संभाग पन्ना के अधीन श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परि- योजना के बांध निर्माण हेतु भू- अर्जन बाबत्.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- जल संसाधन संभाग पन्ना के अधीन श्यामरी मध्यम् बहुउद्देशीय परियोजना के बांध निर्माण हेतु भू- अर्जन बाबत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है .
3734
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
प्र. क्र. 21 - अ -82-2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार के सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
6.45 बिजावर गुलाट
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर. जल संसाधन संभाग पन्नाके अधीन श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परि- योजना के बांध निर्माण हेतु भू- अर्जन बाबत्.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- जल संसाधन संभाग पन्ना के अधीन श्यामरी मध्यम् बहुउद्देशीय परियोजना के बांध निर्माण हेतु भू- अर्जन बाबत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 22- अ -82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
4.17
बेरखेड़ी
छतरपुर बिजावर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर. जल संसाधन संभाग पन्ना के अधीन श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परि- योजना के बांध निर्माण हेतु भू- अर्जन बाबत्.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता - जल संसाधन संभाग पन्ना के अधीन श्यामरी मध्यम् बहुउद्देशीय परियोजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन बाबत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 23 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भाग 1 ]
3735
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2013
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जितक्षेत्रफल लगभग (हे. में) (2) बिजावर
(3) बसरोई
(4) 99.65 (1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर.
(6) जल संसाधन संभाग पन्नाके अधीन श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परि- योजना के बांध निर्माण हेतु भू- अर्जन बाबत्.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- जल संसाधन संभाग पन्ना के अधीन श्यामरी मध्यम् बहुउदेशीय परियोजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन बाबत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 24 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में) (4) 32.45
(3) इमलिया
बिजावर
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.
(6) जल संसाधन संभाग पन्नाके अधीन श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परि- योजना के बांध निर्माण हेतु भू- अर्जन बाबत्.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- जल संसाधन संभाग पन्ना के अधीन श्यामरी मध्यम् बहुउद्देशीय परियोजना के बांध निर्माण हेतु भू- अर्जन बाबत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 25 सितम्बर 2013
क्र. 2273 - भू-अर्जन- कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके 3736
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3) लौलाछ
(4) 0.412 (2) कोटर
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.) .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत नवलछा माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 26 सितम्बर 2013
क्र. 2280 - भू- अर्जन- 20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.21 (1) सीधी
(3) नौढिया
(2) रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
रामपुर वितरक नहर की सजहा माइनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2282- भू- अर्जन-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि काविवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) 0.30 (1) सीधी
झलवार
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
चुरहट वितरक नहर की झलवार सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी (म. प्र.) .
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3737 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 26 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 5 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) में उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारों को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( एकड़ में )
के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
खसरा न. कुल रकबा अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(एकड़ में)
63/1/1
रायसेन
किवलारी
उदयपुरा
0.040
63/2/1
1.30 1.70
7.50 0.162
64/1
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
66
1.89
0.125
किवलारी जलाशय की मुख्य नहर एवं उपनहर की बांयी शाखा 15 एल के निर्माण हेतु.
6.00 0.243
137/1
0.206
11.98
138
3.31 0.081
139/2
139/3
3.31 0.081
0.202
139/1
9.32
0.105
140/2
4.11
0.121
5.44
148/1
4.00
140/3/2
0.178
एवं
एवं
140/3/1 1.00
148/2
0.121
5.00
0.150
2.97
154/1
9.46
170/1
0.259
0.186
170/2 9.46
170/3/1 5.03
एवं
एवं 0.170
170/3/2 4.46
1.08
172/1/2
एवं
एवं 0.081
172/1/1 2.14
172/2/1 0.07
एवं
एवं 0.061
172/2/2 2.15 3738
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
(4)
(5)
(6) (2)
(3)
(1)
खसरा न .
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
कुल रकबा (एकड़ में)
3.22
0.061
172/3
1.37
174/1/1/1/1
0.121
एवं
एवं
174/1/1
1.36
/1/2
कुल योग .
2.754
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी /भू-अर्जन अधिकारी , बरेली, जिला रायसेन एवं कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 26 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 14- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(6) (2) (3)
(4)
(5)
(1)
0.133
नसरूल्लागंज चीचली
सीहोर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की चीचली उपनहर क्र. 1 .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15 - अ- 82-2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, भाग 1 ]
3739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4)
0.202 नसरूल्लागंज इटावा कलां
सीहोर (1)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ावितरिका की बड़नगर उपनहर.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 16- अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) 1.087 (1) सीहोर नसरूल्लागंज बड़नगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ावितरिका की बड़नगर उपनहर.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 17 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) 0.637 नसरूल्लागंज
(3) डोभा
(1) सीहोर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की डोभा उपनहर.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी /भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
3740
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
प्र. क्र. 18 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) 0.182 नसरूल्लागंज
(3) गिलहेरी
(1) सीहोर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की गिलहेरी उपनहर.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
0.528 सीहोर (1)
नसरूल्लागंज इटावा कलां
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सीहोर.
(6) घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की इटारसी उपनहर,
3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 20- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) 1.312
(3) डोभा
(1) सीहोर नसरूल्लागंज
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर क्र. 2 .
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3741 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2013
प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(4) 0.170
(3) डोभा
नसरूल्लागंज
(1) सीहोर
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
(6) घोघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर क्र. 1 .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 27 सितम्बर 2013
क्र. प्र.भू-अर्जन-10841-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा ( 1 ) उपधारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 )के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल कुल ख. न. कुल रकबा (हे.में)
(6)
(7)
(4) 57
(5) 4.99
(1) सागर
(2) सागर
(3) खमकुओं
टिकारी जलाशय योजना में नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली जिला-सागर ( म. प्र.) .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- टिकारी जलाशय योजना में नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 10842- प्र.भू-अर्जन 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय [भाग 1 3742
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (1 ) उपधारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 )के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख. न. कुल रकबा (हे.में)
(7)
(6)
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
1.770
450/1
सागर
सागर खमकुऑ
450/2
1.560
टिकारी जलाशय योजना में स्पिल चैनल निर्माण हेतु.
0.200
519/1
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली जिला-सागर (म. प्र.) .
3.530
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है-टिकारी जलाशय योजना में स्पिल चैनल निर्माण हेतु .
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013
रा. मा. क्र. 14 - अ-82 वर्ष 2012-13 - पत्र क्रमांक- 525- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गईं शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(1)
(4) 0.314
(2) गोटेगांव
(3) डोभ
नरसिंहपुर
डोभ जलाशय की नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.
नं. बं. 225 प.ह.नं. 40.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रा. मा . क्र. 13 - अ-82 वर्ष 2012-13 पत्र क्रमांक- 527 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा भाग 1 ]
3743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3)
0.380 गोटेगांव
नरसिंहपुर
सुकरी नं. बं . 580
प.ह.नं. 40
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
डोभ जलाशय की नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 28 सितम्बर 2013
क्र. भू-अर्जन-18 ( अ-82 ) 2012-13-733.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(4) (2)
24/6 डिण्डौरी
(3) चौरा
डिण्डौरी
24/7
प.ह.नं. 49
88/1
15/2
16/1
15/4
16/4
15/8
15/10
16/3
15/9
16/2
15/7
15/3
(7)
(5)
(6)
0.10
0.10
0.17
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी .
पूरक प्रस्ताव भाखा डायवर्सन योजना के शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.
0.01
0.10
0.01
0.10
0.01
0.01
0.10
0.01
0.10
0.10
0.10 3744
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
(4)
(5) (2) (3)
(1)
15/5
0.10
0.15
79
15/1
0.30
15/6
0.10
0.18
18
0.02
75/2
0.08
75/3
17
0.25
0.73
76
75/1
0.13 (6)
(7)
योग ..3.06
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी / कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-19 ( अ-82 ) 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा ( 4) की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(5)
(4) 920
0.92 (1) डिण्डौरी
(2) डिण्डौरी
854/1
0.10
(3) बरसिंघामाल प.ह.नं. 49
888
0.75
887
0.90
0.19
853
886
0.15
0.33
919
916/1
0.28
913
0.13
915
0.28
917/2
0.02
0.30
918
916/2
0.02
917/1
0.26
786
0.05
0.08
787
योग .. 4.76
(7)
(6) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
पूरक प्रस्ताव भाखा डायवर्सन योजना के शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी /कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 4 अक्टूबर 2013
क्र. 8887- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(3)
(2) ब्यावरा
राजगढ़
29.702 3.530 3.836
शाहपुरा ( ब्यावरा ) आशापुरा बख्तावरपुरा ( ब्यावरा)
53.513 29.495 120.076
पनाली परसूलिया योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) संभाग, राजगढ़ कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 8889 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 541.773 (2) राजगढ़
(1) राजगढ़
(3) माण्ड़ाखेड़ा लाड़नपुर 187.150 मोहनपुरा 315.523 टाण्ड़ी 98.855 नाईहेड़ा 514.965 उद्घरिया 208.643 कोलूखेड़ा 532.380 शाहपुरिया जागीर 210.892 (राजगढ़)
योग 2610.181
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में द्वितीय भाग के 08 ग्रामों की प्रभावित भूमि का अर्जन.
(2) भूमिके नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3746
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 16th September , 2013 No. 1072 - Confdl . - 2013 - II- 3-1-2013 .- Judicial Officers' Training & Research Institute , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting First Refresher Course for Civil Judges , Class II from 2011 Batch from 7-10-2013 to 11-10-2013 in the Institute . Civil Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course:
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 7-10-2013 in the Lacture Room of JOTRI at Jabalpur .
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. Black coat , white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .
4. The participants shall send one copy each of the following to the Institute sufficiently in advance , i.e. in the first week of September and shall also bring the duplicate copy of the same with them while attending the Refresher Course :-
(i) Judgments in Civil and Criminal cases (contested);
(ii) Issues;
( iii) Charge ;
(iv) Questionnaire of examination of accused .
5. The participants may send legal problems/ subjects which they want to be addressed during the course to the Institute by fax (No. 0761-2628679 ) sufficiently in advance .
6. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs, if provided by the High Court .
7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
8. The Institute shall endeavor to make best possible arrangements for reception , lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the
[ भाग 1 Institute . To this end , two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a. m . and 10.00 a . m . on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute . The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam . A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles .
9. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However , it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
10. The accommodation in the Guest House of the Institute shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m. on the succeeding day of the end of training .
11. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge.
By order of Hon'ble the Acting Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .
भाग 1 ]
3747
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2013
जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013
क्र. C-6883-दो-3-420-80- भाग- दस . श्री बलवीर सिंह परमार, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2013 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 173 दिवस ( एक सौ तिहत्तर दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3( ए) 19-3 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
09-11-1981 1. श्री बलवीर सिंह परमार, :
सेवानिवृत्त , जिला न्यायाधीश जिला न्यायाधीश, ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर का नियुक्तिदिनांक.
: 31-8-2013 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
: 5 वर्ष 4 माह 3. नियुक्ति दिनांक 9-11-1981 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
: 26 वर्ष 5 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
: 5×15= 75 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
26-13 × 15-195 दिन.
6. कालम (4 ) में अंकित अवधिः हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
: 270दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
: 97 दिन
8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
: 173दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
( सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2013 को शेष अर्जित अवकाश 240 दिन)
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013
क्र. C- 7197-दो- 2-38-2013.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 24 मई 2011 से दिनांक 23 मई 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013
क्र. D-4156-दो -2-23-2009.-डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 6 से 8 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 , 10 एवं 11 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
3748
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C - 6885-दो - 2-30-2012 .- श्री पी . एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 19 से 20 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 अगस्त 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-6887-दो- 2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 19 से 20 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 अगस्त 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-6889-दो-2-30-2012 .- श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 29 जुलाई 2013
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
से 5 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकांल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 6891-दो- 2-16-2013 .-श्री आर. पी. शरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 22 से 27 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. शरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. शरण उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2013
क्र. C-6932-दो- 2-26-2012.- श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 13 से 20 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
क्र. C- 6937- दो -2-5-2006 .- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 13 से 16 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013
क्र. C-6934-दो- 3-44-2013.- श्रीमती पारो रायजादा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 12 से 14 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-6939-दो-2-53-2009.- श्री एम. पी . एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 20 से 22 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
3749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.पी.एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 6941-दो-2-17-2013.- श्री ओम प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 23 से 27 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C - 6943-दो- 2-69-2000.-श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 20 से 26 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-6945-दो-2-23-2009-डॉ. अनिल पारे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 16 से 20 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
3750
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2013
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2013
क्र. D-4295-दो-2-21-2005- श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 17 से 26 सितम्बर 2013 तक दस दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03-21 - ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-21 - ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 13 सितम्बर 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
शुद्धि- पत्र
जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2013
क्र. 1065 - गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए ) .- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक 1057- गोपनीय- 2013 - दो-2-1-2013 ( भाग -ए ) , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 के सरल क्रमांक 5 ( 8 ) एवं 5(9 ) में अंकित श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, ग्वालियर एवं श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग , विंध्याचल भवन , भोपाल-462004 द्वारा नवीन पदस्थापना के स्थान पर पदभार ग्रहण करने की तिथि " दिनांक 26 सितम्बर, 2013 अथवा उसके पूर्व " के स्थान पर " दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 को अनिवार्य रूप से" पढ़ा जावे.
Dated 18th September , 2013
No. 1077 - Confdl . -2013 - II -3-1-2013 . In the condition No. 4 of this Registry Order No. 1072- Confdl . - 2013 - II- 3-1-2013 , dated 16th September 2013 after the words " in advance" and before the words " and shall also bring " , the words " i.e. in the last week of September " shall be read, in place of " i.e. in the first week of September" .
वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013
क्र. सी- 6974- तीन-10-42-75-(देवास- सोनकच्छ ) मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री कपिल वर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , देवास अपने घोषित कार्यस्थल देवास के अतिरिक्त श्रीमति ज्योति डोंगरे, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के स्थान पर सोनकच्छ में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास द्वारा प्रत्येक माह 2 सप्ताह अनुमोदित तिथियों में कार्य करेंगे.
यह आदेश श्रीमति ज्योति डोंगरे, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के अवकाश पश्चात् कार्यभार ग्रहण तक प्रभावी रहेगा.
No. C - 6974 - III - 10-42-75- ( Dewas - Sonkatch ) .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Kapil Verma , III Civil Judge , Class - II , Dewas in addition to his place of sitting declared at Dewas shall also sit at Sonkatch in place of Smt . Jyoti Dongre , Civil Judge class - II on such 2 weeks in each month as may be approved by the District and Sessions Judge .
This order shall be effective till the joining of charge by Smt . Jyoti Dongre , Civil Judge Class II after availing leave .
Jabalpur , dated 20th September , 2013 No.D - 4232 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Umesh Pandav, Presiding Officer of the Court of IVth ASJ, Satna for the speedy trial of offences of Rape , Gang -rape , Murder with rape & all other offences relating thereto .
No.D -4234 - III - 6-6-84- II.- In exercise of the powers conferred under sub - section (3) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri N. S. Lawaria , Presiding Officer of the Court of ASJ, Rajgarh for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murderwith rape & all other offences relating thereto.
भाग 1 ]
3751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
No.D - 4236- III - 6-6-84 - II .-- In exercise of the powers conferred under sub- section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Anil Kumar Singh , Presiding Officer of the Court of IVth ASJ , Vidisha for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with Rape & all other offences relating thereto .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बिपिन बिहारी शुक्ला , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013
क्र. C- 6856- दो- 2-37-2011 .- श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 से 17 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2013
क्र. C- 7046-दो- 2-28-2009.- श्री अशोक कुमार जोशी , जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , इंदौर को दिनांक 27 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जोशी , जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2013
क्र. C -7184- दो- 3-12-13.- श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 अगस्त से 13 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 16 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) जबलपुर जबलपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2013
क्र. 258 - स्था. सैट- 2013.-( 1 ) श्री नितिन धगट, अनुभाग अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) जबलपुर को दिनांक 26 से 30 सितम्बर 2013 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही सार्वजनिक अवकाशों में प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाशकाल में श्री धगट को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
(3 ) उक्त अवकाश से लौटने पर श्री धगट को अस्थाई रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धगट अवकाश पर नहीं जाते तो अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य करते रहते. अतः अवधि दिनांक 26 से 30 सितम्बर 2013 तक मूलभूत नियम 26( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.