Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 18 October 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
42
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-10-18.42.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2013-आश्विन 26, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2013

क्र. एफ- 3-7-2012- एक-4.- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2012 द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2013 रविवार होने के कारण दशहरा का अवकाश पृथक से घोषित नहीं किया गया था . चूंकि मध्यप्रदेश में दिनांक 14 अक्टूबर 2013 सोमवार को मनाया जा रहा है . अतः राज्य शासन द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2013 सोमवार को सामान्य अवकाश तथा निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. एफ-3-2-2013-एक-4.- राज्य शासन एतद्वारा नगरपालिका परिषद् अनूपपुर जिला अनूपपुर के आम निर्वाचन 2013 हेतु मतदान दिनांक 16 सितम्बर 2013 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2013

क्र. एफ- 3-4-2013- एक-4.- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014 के लिये घोषित किये गये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के शासकीय कार्यालयों तथा

3753

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

3754

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2013

संस्थाओं में मनाये जाने वाले अवकाशों की अधिसूचना दिनांक 12 सितम्बर 2013 ( क्र. 416 ) को असाधारण राजपत्र में जारी की जा चुकी है. यह अधिसूचना वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सरिता बाला, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्र. एफ ए 5-02-2013 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री ए. के. श्रीवास्तव , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

अवकाश का अभियुक्ति कुल दिन

अवकाश अवधि

प्रकार (3)

(1)

(2)

(4)

02 दिन

दि. 2-9-2013 से दि. 3-9-2013 तक

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

अवकाश के पूर्व में दिनांक 31-8-2013 एवं 1-9-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ- ए- 5-12-2013 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एन. के. गुप्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

कुल दिन

अभियुक्ति

(4)

(2)

अवकाश का प्रकार (3)

अवकाश अवधि (1)

04 दिन

अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं दि. 19-8-2013 से दि. 22-8-2013 तक.

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.

18-8-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमतिसहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 8 अक्टूबर 2013

फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस - ब ( एक) -3988-13.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 25 जून, 2008 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 11 जुलाई, 2008 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा श्री राजीव अयाची, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इंदौर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किए अपराधों के विचारण करने के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , जिनका मुख्यालय , इंदौर होगा, अर्थात्ः-

राजस्व जिले

1 ) इन्दौर , ( 2 ) धार , ( 3 ) रतलाम , ( 4 ) झाबुआ, (

(5 ) मंदसौर , ( 6 ) पश्चिम निमाड़ ( खरगौन ) , (7) उज्जैन, ( 8 ) देवास, ( 9 ) शाजापुर ( 10 ) पू. निमाड़ (खण्डवा ) , ( 11 ) नीमच ( 12 ) बड़वानी , (13) अलीराजपुर, ( 14 ) बुरहानपुर.

F. N.1-5-96- XXI - B ( One) 3988-13 .-In exercise of the power conferred by sub- section ( 1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) and in supersession of this department's Notification F. Ν. 1-5-96 - ΧΧΙ - B (One) , dated 25th June , 2008 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I , dated 11th July , 2008 , the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints Shri Rajeev Ayachi , IVth Additional Sessions Judge , Indore , as a Special Judge with Headquarter at Indore , for the areas comprising of the Revanue Districts specified below to try the cases in regard to the affences specified in clauses ( a) and (b) of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , investigated under Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation , namely :--

REVENUE DISTRICTS

( 1) Indore , ( 2) Dhar , (3 ) Ratlam , ( 4) Jhabua , (5) Mandsaur ( 6) West Nimar ( Khargone ) , (7) Ujjain , (8 ) Dewas , (9) Shajapur , ( 10) East Nimar (Khandwa) , ( 11 ) Neemuch , ( 12) Barwani , (13) Alirazpur, ( 14) Burhanpur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

फा. क्र. 1 ( सी) 13-2012 -इक्कीस- ब(दो ) .- राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव दिनांक 22 अगस्त 2013 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर के समक्ष राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के लंबित प्रकरणों में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2013 द्वारा पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री पंकज दुबे को देय मासिक पारिश्रमिक रु. 25,000/- ( रु. पच्चीस हजार ) के स्थान पर, रु. 55,000/- ( रु. पचपन हजार ) मासिक पारिश्रमिक की वृद्धि, आदेश जारी होने के दिनांक से करता है. मासिक पारिश्रमिक की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 ( सी ) 21-2009- एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो) 2013.- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2009 द्वारा नियुक्त श्री हरिराम गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक, जिला दतिया के कार्यकाल दिनांक 22 नवम्बर 2012 को समाप्त होने के पश्चात्उन्हें दिनांक 23 नवम्बर 2012 से दिनांक 22 नवम्बर 2014 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु पुनर्नियुक्त इस शर्त के अधीन की जाती है कि यह नियुक्तिबिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. श्री हरिराम गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक, जिला दतिया किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं रहेंगे .

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- 21 - ब ( दो ) , दिनांक 24-4-2008 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदागियां- 003 -अभिभाषकों कोफीस के अन्तर्गत विकनीय होगा .

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा .

फा. क्र. 1 ( सी ) 24-2013 - एट्रोसिटी- इक्कीस- ब( दो) 2013.- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार दतिया जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4( 1 ) के अनुसार श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी , अधिवक्ता को जिला दतिया में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

उक्तनियुक्ति श्री देवेन्द्र कुमार पम्बानी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है . किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे . विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल

3755 उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- 21 - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225-( 5171 ) विशेष न्यायालयों के स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों कोफीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 ( बी ) 31-2004- इक्कीस- ब (दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जुलाई 2005 के द्वारा श्री विजय कुमार सराफ, अधिवक्ता को अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक , इन्दौर के पद पर नियुक्त किया गया था.

श्री विजय कुमार सराफ, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, इन्दौर की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण , उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्तकिया जाता है.

फा. क्र. 1 ( बी ) 38-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2004 के द्वारा श्री एच. एल. झा, अधिवक्ता को शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, भोपाल के पद पर नियुक्त किया गया था.

श्री एच. एल. झा, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, भोपाल की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण , उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.

फा. क्र. 1 (बी) 41-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 फरवरी 2011 द्वारा नियुक्त श्री राघवेन्द्र सिंह , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला सतना का कार्यकाल दिनांक 21 फरवरी 2012 को समाप्त होने के पश्चात् उन्हें दिनांक 22 फरवरी 2012 से दिनांक 21 फरवरी 2015 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु इस शर्त के अधीन पुनर्नियुक्त करता है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

टीप:- श्री राघवेन्द्र सिंह की जन्मतिथि 05-05-1965 ( पांच मई उन्नीस सौ पैंसठ ) है और उनकी आयु दिनांक 04-05-2027 ( चार मई दो हजार सत्ताईस ) को 62 वर्ष पूर्ण होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. वर्मा, सचिव.

3756

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ- 7-33-2001- बत्तीस-1 .-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 18 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक इन्दौर विकास प्राधिकरण , इन्दौर में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता है:-

1. श्री शंकर लालवानी

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष 2. स्त्री ललित पोरवाल

3.

उपाध्यक्ष हरिनारायण यादव

उपाध्यक्ष 4. श्री मोहित वर्मा

सदस्य 5. श्रीमती सीतादेवी खण्डेलवाल

6.

सदस्य श्री राजेश उदावत

सदस्य 7. श्री विजय मालानी

सदस्य 8. श्री वीरेन्द्र ब्यास

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल , अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ - 24-01-2012- बत्तीस -1 .- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 ( 1 ) के अन्तर्गत निम्नांकित जिलों के अधिकारियों को उनके कायक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

स.क्र. जिला

अधिकारी जिसे भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किया जाना है (1) (2)

(3)

1. बैतूल

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बैतूल/मुलताई/ भैंसदेही/शाहपुर.

2. सिवनी

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सिवनी ( शहर ) /सिवनी ( ग्रामीण ) / बरघाट/ केवलारी/ लखनादौन/घंसौर.

3. छिन्दवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , छिन्दवाड़ा/परासिया/जुन्नादेव/अमरवाड़ा/ चौरई/सौंसर/पांढुर्णा .

4. दमोह

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पथरिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश एस. थेटे , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 1 (ए) 163-1994- ब-2-दो.- श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज सागर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से दिनांक 1 जनवरी 2014 तक 10 दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्डवर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत गोवा- पणजी जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1.

स्वयं

श्री पंकज श्रीवास्तव

पत्नी 2. श्रीमती शेफाली श्रीवास्तव

3.

पुत्री

कु. श्रेया श्रीवास्तव

4.

पुत्री

कु. परी श्रीवास्तव

माता 5. विमला देवी

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेंज, रीवा द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव भापुसे. , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज सागर का कार्यभार ग्रहण पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-1 (ए) 267-1986-ब- 2-दो. श्री यू. के. लाल , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( यातायात ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 24 सितम्बर 2013 से दिनांक 8 अक्टूबर 2013 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश, 09 एवं 10 अक्टूबर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

3757 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(4) श्री यू. के. लाल , भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 2 ) श्री यू. के. लाल, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री महान भारत सागर, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(5 ) अवकाशकाल में श्री यू. के. लाल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. के. लाल , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री यू. के. लाल, भापुसे , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव .

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 25-70-2003 - दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुसूची के कालम 2 में दर्शायी गई अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, उन वनखण्डों, जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 के तहत कार्यवाही जारी है , के लिए कालम 3 में दर्शाये गये अधिकारियों के स्थान पर कालम 4 में दर्शाये गये अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है:-

अनुसूची

वन व्यवस्थापन अधिकारी

वन व्यवस्थापन अधिकारी

क्र. वन व्यवस्थापन अधिकारी की नियुक्ति की अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक

(3)

(4) (2)

(1)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , छिन्दवाड़ा 1 क्र. डी- 2861-2309-07- दस-3 , दिनांक 3-8-2007 .

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौंसर

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , अमरवाड़ा.

श्री ओ . एस. खानवे , सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी , जिला छिन्दवाड़ा.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , रघुराजनगर 2 क्र. एफ- 25-2-08- दस-3 , दिनांक 4-3-2008 .

श्री के. डी. मिश्रा, सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला सतना.

श्री हरिहरप्रताप सिंह चौहान, सेवानिवृत्त, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , गुना 3 क्र. डी- 2019-1238-07- दस-3 , दिनांक 30-3-2007 .

उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , चाचौड़ा अधिकारी, जिला गुना

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राघौगढ़.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नीमच 4 क्र. 1045-851-08 - दस -3 , दिनांक 24-3-2008 .

श्रीमती उर्मिला चौरसिया, सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला नीमच.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , रायसेन 5 क्र. 2861-2309-07- दस-3 , दिनांक 3-08-2007 .

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गैरतगंज

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बेगमगंज श्रीमती विमला जैन , सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी , जिला रायसेन.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बरेली .

3758

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

6 क्र. 1292-997-07 - दस -3, दिनांक 28-03-2007 .

श्री ए. ए. खान , सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला सागर.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सागर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बण्डा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , रहली अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खुरई अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , देवरी 5 क्र. डी- 2873-2390-07- दस-3 , दिनांक 3-08-2007.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लखनादौन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सिवनी श्री एस. आर. उईके, सेवानिवृत्त, उप जिलाध्यक्ष, वन व्यवस्थापन अधिकारी, जिला सिवनी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशान्त कुमार, सचिव.

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 25-70-2003- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-70-2003 - दस 3 , दिनांक 4 अक्टूबर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतत्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशान्त कुमार, सचिव.

Bhopal , the 4th October 2013

No. F- 25-70-2003 - X - 3.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government hereby partially amends the notifications mentioned in column 2 of the Schedule below for the settlement of the forest block for which the proceeding is on under Section 5 to 19 of the Indian Forest Act , 1927 and appoints the officers mentioned in column 4, in place of the officers mentioned in column 3, to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act :-

SCHEDULE

Forest Settlement Officer No.

Forest Settlement

Officer

(3)

(4) Notification Number and date of Appointment of Forest Settlement Officer (2)

(1)

1 No. D- 2861-2309-07 -X-3 dated 03-08-2007 .

Sub-Divisional Officer ( Revenue) , Chhindwara . Sub- Divisional Officer ( Revenue) , Shri O. S. Khanwe , Retired Deputy Collector , Forest Settlement Officer, District Chhindwara.

Sausar.

Sub-Divisional Officer ( Revenue) , Amarwara.

2 No. F- 25-2-2008 -X -3 dated 04-03-2008 .

Sub-Divisional Officer (Revenue) , Raghurajnagar.

Shri K. D. Mishra , Retired Deputy Collector , Forest Settlement Officer , District Satna .

Sub -Divisional Officer (Revenue ) , Guna.

3 D- 2019-1238-07 -X -3 dated 30-03-2007 .

Shri Hari Har Pratap Singh Chouhan, Retired Deputy Collector , Forest Settlement Officer , District Guna . Sub-Divisional Officer (Revenue) , Chachora.

Sub -Divisional Officer (Revenue) , Raghogarh.

भाग 1 ]

3759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(3) (1)

(2)

4 No. 1045-851-08 -X -3 , dated 24-03-2008 .

Smt . Urmila Chorasiya , Retired Deputy Collector , Forest Settlement Officer , District Neemuch .

5 No. D - 2861-2309-07 - X - 3 , dated 03-08-2007 .

Smt. Vimla Jain , Retired Deputy Collector , Forest Settlement Officer , District Raisen .

6 No. 1292-997-07 -X- 3 , dated 28-03-2007 .

Shri A. A. Khan , Retired Deputy Collector , Forest Settlement Officer , District Sagar .

7 No. 2873-2390-07 -X- 3 , dated 03-08-2007 .

Shri S. R. Uikay , Retired Deputy Collector , Forest Settlement Officer , District Seoni .

(4)

Sub-Divisional Officer (Revenue) , Neemuch .

Raisen. Sub-Divisional Officer ( Revenue) , Sub-Divisional Officer (Revenue) , Gairatganj .

Sub-Divisional Officer ( Revenue) , Begamganj .

Sub -Divisional Officer (Revenue) , Bareli .

Sub-Divisional Officer ( Revenue ) , Sagar.

Sub- Divisional Officer ( Revenue) , Banda .

Sub-Divisional Officer ( Revenue) , Rehli .

Sub- Divisional Officer (Revenue) , Khurai

Sub- Divisional Officer ( Revenue) , Deori .

Sub -Divisional Officer ( Revenue) , Lakhanadon .

Sub-Divisional Officer (Revenue) , Seoni .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASANT KUMAR , Secy .

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 8 अक्टूबर 2013

फा. क्र. 17 (ई ) 83-3960-03 - इक्कीस- ब ( एक) -विद्युत अधिनियम, 2003 ( क्र. 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. क्रमांक 17 (ई ) 83/03 /इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में, जो कि " मध्यप्रदेश राजपत्र " में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -

संशोधन उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3 , 6, 28 , 57 , 64, 69, 84 , 95 एवं 109 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

विशेष न्यायालय का नाम क्रमांक सिविल जिले का नाम

(3) (1)

(2)

"3.

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर अनूपपुर

विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार

(4)

अनूपपुर कोतमा एवं राजेन्द्र ग्राम का विद्युत् क्षेत्र 3760

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(3) (1)

(2)

6

बालाघाट

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बालाघाट

देवास

28

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद 57

मंदसौर

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर 64

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

69

पन्ना

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पवई 84

सतना

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना 95

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर शाजापुर

109

विदिशा

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिरोंज.

(4)

सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

कन्नौद एवं खातेगांव का विद्युत क्षेत्र

सिविल जिला मंदसौर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 58 एवं 59 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

सिविल जिला नरसिंहपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 65 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

पवई का विद्युत् क्षेत्र

सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत क्षेत्र ( अनुक्रमांक 84- ए, 85 एवं 85 - ए में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .

आगर का विद्युत क्षेत्र

सिरोंज, कुरवाई एवं लटेरी का विद्युत क्षेत्र " टिप्पणी :- विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .

F. No. 17 (E) 83-3960-03 -XXI- B ( One) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83/03/21- B( One) , dated 16th September , 2010, which was published in the " Madhya Pradesh Gazette " Dated 24th September , 2010 namely :-

AMENDMENTS

In the said notification , in the table , for serial numbers 3 , 6 , 28 , 57 , 64 , 69 , 84, 95 and 109 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S.

Name of the

Name of Special Court No. Civil District

(3) (1)

(2)

" 3 .

1st Additional Sessions Judge , Anuppur

Anuppur

6 Balaghat

IInd Additional Sessions Judge , Balaghat.

Name of the Judge of the Special Court (4)

Electricity Area of Anuppur , Kotma and Rejendragram .

All Electricity Area of Civil District Balaghat (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 7) .

भाग 1 ]

3761

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(3) (2)

(1)

28.

Dewas

Additional Sessions Judge , Kannod 57 Mandsaur

IIIrd Additional Sessions Judge , Mandsaur .

64 Narsinghpur IInd Additional Sessions Judge , Narsinghpur.

69

Panna

Additional Sessions Judge , Pawai Satna

84

IVth Additional Sessions Judge, Satna

Additional Sessions Judge , Agar 95 Shajapur

109 Vidisha

Additional Judge to Additional Sessions Judge , Sironj .

(4)

Electricity Area of Kannod & Khategaon .

All Electricity Area of Civil District Mandsaur ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 58 & 59) .

All Electrictiy Area of Civil District Narsinghpur ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 65) .

Electricity Area of Pawai

All Electricity Area of Satna Rural of Civil District Satna (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 84- A , 85 & 85 -A) .

Electricity Area of Agar

Electricity Area of Sironj , Kurwai & Lateri Note :-The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted Court according to their terriorial jurisdiction.

फा. क्र. 17(ई ) 83-03- इक्कीस - ब( एक )-3959-3960-2013.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17( ई ) 83-03- इक्कीस - ब( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 3 , 6 , 28 , 57, 64, 69, 82, 84, 95, 109 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

विशेष न्यायालय का नाम क्रमांक सिविल जिले का नाम

(3) (1)

(2)

"3.

अनूपपुर

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर 6

बालाघाट

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट

28

देवास

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद 57

मंदसौर

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर 64 नरसिंहपुर द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहपुर

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम

(4)

श्री सनत कुमार कश्यप, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.

श्री बी.पी. मरकाम, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.

श्री दीपक गुप्ता , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद, देवास.

श्रीमती प्रवीणा व्यास , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर.

कु. कल्पना उपाध्याय , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.

3762

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(3) (2)

(1)

पन्ना

69

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पवई 82

सागर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रेहली 84

सतना

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना 95

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , आगर शाजापुर

109 विदिशा

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिरोंज.

(4)

श्री शमरोज खान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पवई, पन्ना.

श्री देवराज बोहरे , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रेहली सागर.

श्री उमेश पांडव, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.

श्री यशवंत परमार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , आगर, शाजापुर.

श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूनि. ) , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , सिरोंज, विदिशा. "

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B- (One ) -3960-2013 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 -XXI- B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - 1 , Dated 24th September , 2010 namely :-

AMENDMENT In the said notification , in the table , for serial numbers 3 , 6 , 28, 57, 64, 69 , 82, 84 , 95 and 109 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

Name of Special Court

(3) Name of the Civil District (2)

S. No. (1)

"3

Ist Additional Sessions Judge , Anuppur

Anuppur

6 Balaghat IInd Additional Sessions Judge , Balaghat.

28

Dewas

Additional Sessions Judge , Kannod 57 Mandsaur IIIrd Additional Sessions Judge , Mandsaur .

64 Narsinghpur IInd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.

69

Panna

Additional Sessions Judge , Pawai 82

Sagar

Additional Sessions Judge , Rehli Name of the Judge of the Special Court (4)

Shri Sanat Kumar Kashyap , Ist Additional Sessions Judge , Anuppur .

Shri B. P. Markam , IInd Additional Sessions Judge , Balaghat.

Shri Deepak Gupta , Additional Sessions Judge , Kannod , Dewas .

Smt . Praveena Vyas , IIIrd Additional Sessions Judge , Mandsaur .

Ku . Kalpana Upadhyay, IInd Additional Sessions Judge , Narsinghpur .

Shri Shamroj Khan , Additional Sessions Judge , Pawai , Panna .

Shri Devraj Bohre , Additional Sessions Judge , Rehli Sagar .

भाग 1 ]

3763

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(2)

(3) (1)

Satna

84

IVth Additional Sessions Judge , Satna

Additional Sessions Judge , Agar

95 Shajapur

109 Vidisha

Additional Judge to Additional Sessions Judge , Sironj .

(4)

Shri Umesh Pandav , IVth Additional Sessions Judge , Satna.

Shri Yashwant Parmar , Additional Sessions Judge, Agar

Shri Ashok Kumar Sharma ( JR) , AJ to ASJ Sironj" .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. एफ - 11-12--2013- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-12-2013- तीस, दिनांक 22 जुलाई 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

( 2 ) आयुक्त, पुरातत्व , अभिलेखागार एवं संग्रहालय , भोपाल ने सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में प्राप्त आपत्ति का निराकरण उनके पत्र क्र. 2375 , दिनांक 1 अक्टूबर 2013 द्वारा किया गया. आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारकों को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

(3) अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

स्थल

तहसील

राज्य जिला

स्मारक का नाम

(3)

(5) (2)

(4)

(1)

वरेन्डा

स्वामित्व

क्षेत्रफल (हे. में. )

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(6)

(7)

(9)

(8)

नहीं

मध्यप्रदेश

अंग्रेजों की कब्रें

विदिशा सिरोंज

मध्यप्रदेश

33(खसरा)

शासन

प.ह.नं. 09/38

11.988 (रकबा का क्षेत्र 0.100 हे. ) 3764

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(5)

(3) (4)

(1) (2)

बजरंगढ़

गुना

मध्यप्रदेश गुना

(8)

(9) (6)

(7)

0.282

नहीं 606

मध्यप्रदेश शासन

राजमहल सोबत

बजरंगढ़

कटनी

बिलहरी

मध्यप्रदेश

रीठी

तपसी मठ के समीप स्थित छत्री समूल (क्र.1,2,3 ).

रीठी बिलहरी

मध्यप्रदेश कटनी

नदी के रपट के पास स्थित मंदिर.

ख.नं.1206

18.04

नहीं

मध्यप्रदेश शासन

ख.नं. 1248 1.06

नहीं

भूमि स्वामी

नहीं 0.94

छत्रियों के पास

रीठी बिलहरी

कटनी

मध्यप्रदेश

स्थित मंदिर.

मध्यप्रदेश कटनी रीठी बिलहरी शास. स्कूल परिसर ख.नं. में स्थित मंदिर समूह क्र. 1,2,3 .

कटनी

मध्यप्रदेश

रीठी बिलहरी

भूमि स्वामी

ख.नं. 1272/ से 20 तक

4.960

नहीं 1316

मध्यप्रदेश शासन

नहीं 1.31

ख.नं. 1171/

थाना परिसर में

स्थित भग्नावशेष

रीठी बिलहरी

मध्यप्रदेश कटनी

थाने के पास स्थित शिवमंदिर.

चिखला

शासकीय आबादी म. प्र.शासन .

है 1.31

ख.नं. 1171/

शासकीय आबादी म. प्र.शासन .

ख.नं. 380

46.11

नहीं

काम कंडला मंदिर

रीठी

मध्यप्रदेश कटनी

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी ग्राम- बेहटी बेहटी मठ अशोकनगर

सागर छत्री

चन्देरी

मध्यप्रदेश

जागेश्वरी देवी चन्देरी

अशोकनगर चन्देरी चन्देरी

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन.

ख.नं. 109

425.072 मध्यप्रदेश नहीं शासन .

ख.नं. 807

0.219

मध्यप्रदेश नहीं शासन.

नहीं 0.042

ख.नं. 789

पुरानी कचहरी

अशोकनगर चन्देरी चन्देरी

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन .

ख.नं. 792

0.657

है

नृसिंह मंदिर

मध्यप्रदेश शासन .

0.084

नहीं

भारत शाह की छत्री

अशोकनगर चन्देरी

मध्यप्रदेश

परमेश्वरा ताल चन्देरी

ख.नं. 604

मध्यप्रदेश शासन .

नहीं 0.021

देवी सिंह की छत्री

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी परमेश्वरा ताल चन्देरी

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी चन्देरी

अनिरुद्ध सिंह की छत्री.

ख.नं. 607

मध्यप्रदेश शासन.

0.021

नहीं ख.नं. 609/1016

मध्यप्रदेश शासन .

भाग 1 ]

3765

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(4)

(5) (1) (2)

(3)

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी धुबया तालाब चन्देरी

(6)

(8)

(9) (7)

0.125

नहीं ख.नं. 858

मध्यप्रदेश शासन .

सिंह की छत्री) .

बहादुर जू. ( दुर्जन

अशोकनगर चन्देरी चन्देरी

मध्यप्रदेश

हरकुण्ड की छत्री.

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी चन्देरी

ख.नं. 925

0.146

नहीं

मध्यप्रदेश शासन.

नहीं

मध्यप्रदेश

ख.नं. 131, 0.031,

पंचमढ़ी बावड़ी

मस्जिद मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी

काले सैय्यद का मकबरा.

काला पहाड़ चन्देरी

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी धुबया तालाब चन्देरी.

सूफी संत का मकबरा .

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी अट खम्ब चन्देरी.

शेखों का मकबरा.

0.63

शासन .

132, 133.

042 हे.

मध्यप्रदेश

ख.नं. 770

3.753

नहीं

शासन.

1.118

नहीं ख.नं. 914

भूमिस्वामी

है ख.नं. 76

1.359

मध्यप्रदेश

शासन.

ख.नं. 760

0.219

दिल्ली दरवाजा

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी चन्देरी

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी चन्देरी खिलजी सराय दरवाजा.

अशोकनगर चन्देरी

मध्यप्रदेश नहीं शासन .

ख.नं. 10

77.633

मध्यप्रदेश नहीं शासन.

8.883

ख.नं. 186

नहीं

मदरसा दरवाजा

मध्यप्रदेश

मेला ग्राउण्ड चन्देरी.

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी

मध्यप्रदेश शासन .

48.537

नहीं ख.नं.

कुर्बानी चबुतरा

ग्राम- फतेहाबाद

ऊंटसार मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी चन्देरी

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी

05/01/01

मध्यप्रदेश शासन.

नहीं ख.नं .787

0.167

मध्यप्रदेश शासन.

1.035

नहीं ख.नं. 313

सुल्तानिया मस्जिद

ग्राम- फतेहाबाद

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी हौज खास चन्देरी

मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन ख.नं.

0.073,

नहीं नहीं 0.460 हे.

575, 557

झलारे के मझार -2

झलारे के मझार -1

अशोकनगर चन्देरी चन्देरी

मध्यप्रदेश

भूमिस्वामी

नहीं 0.031,

ख.नं. 896

गोल वाबड़ी मस्जिद

11.756 हे.

888

मध्यप्रदेश शासन.

नहीं

हंसों की छत्री

अशोकनगर चन्देरी चन्देरी

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी चन्देरी सूफी दरवाजा ख.नं. 167

0.805

मध्यप्रदेश शासन .

नहीं ख.नं. 770

3.753

मध्यप्रदेश शासन.

3766

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(3) (4)

(5) (2)

(1)

(9)

(8)

(6)

(7)

0.533

ख.नं. 195

नहीं

छत्री हौज खास

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी हौज खास चन्देरी

चन्देरी चन्देरी

मध्यप्रदेश अशोकनगर

मूसा बावड़ी मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी चन्देरी

मध्यप्रदेश शासन .

नहीं ख.नं.734

5.497

मध्यप्रदेश शासन .

1.965

नहीं ख.नं.790

मध्यप्रदेश शासन.

चकले की खिड़की

(खारी बावड़ी)

चन्देरी चन्देरी

मध्यप्रदेश अशोकनगर

0.084

नहीं ख.नं. 18,19

काजी बावड़ी

0.073

मध्यप्रदेश शासन.

135.378

नहीं ख.नं. 5/1/2

आलिया मस्जिद

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी ग्राम- फतेहाबाद

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी दरगाह मरूहम सूफी मकबरा शाह बिलायत खानकाह परिसर चन्देरी.

मध्यप्रदेश अशोकनगर चन्देरी

मध्यप्रदेश शासन.

0.303

ख.नं. 624

भूमिस्वामी नहीं 0.021

ख.नं. 412

नहीं

आलिया बावड़ी

ग्राम- फतेहाबाद

बंजारी

लौड़ी

मध्यप्रदेश छतरपुर

मध्यप्रदेश शासन

1.718

नहीं ख.नं. 86

मध्यप्रदेश शासन .

पुरातत्व स्मारक

सूर्य मंदिर

दतिया

मध्यप्रदेश दतिया

0.022

है ख.नं. 87

बावड़ी प्राचीन

ग्राम चंकचंदैया

मध्यप्रदेश दतिया दतिया

मध्यप्रदेश शासन.

ख.नं. 1307, 0.16, 0.14

बावड़ी देवस्थान

ग्राम सिरौल

मध्यप्रदेश दतिया दतिया

मध्यप्रदेश नहीं शासन.

1308 , 1309 0.17 कुल 0.47 है.

नहीं 0.089

ख.नं. 1271

भूमि स्वामी

प्राचीन बावड़ी

अस्पताल परिसर के अन्दर

खरौआ

मध्यप्रदेश दतिया इंदरगढ़

बेटी कुन्जा देवी मंदिर.

है ख.नं. 48

1.070

मध्यप्रदेश शासन.

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 100 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार एवं संग्रहालय, म. प्र. , भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो , संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिये जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

विनोद कटेला , अपर सचिव.

भाग 1 ]

3767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्र. 6880-2913- अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र कार्यालय संगठन तथा प्रक्रिया, विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

(3) (2)

(1)

उच्चस्तर

सागर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 श्री प्रदीप कुमार वर्मा

इंदौर संभाग

कराधान सहायक 2 श्री दीपक परमार

कराधान सहायक 3 श्रीमती प्रियंका बारगल

कराधान सहायक 4 कु. रश्मि कसेरा

कराधान सहायक 5 श्री राजकुमार पाण्डेय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री अरूण कुमार कैन

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 7 श्रीमती अमृता श्रीवास्तव

कराधान सहायक 8 कु. प्रीति बरूआ

कराधान सहायक 9 कु. स्वीटी पराते

भोपाल संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 कु. संगीता पाण्डेय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्रीमती मोनिका अलावा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 श्री मनीष महारणवर

कराधान सहायक 13 श्रीमती सुषमा शर्मा

कराधान सहायक 14 कु. ज्योति ब्रम्हें

वाणिज्यिक कर अधिकारी 15 श्रीमती ऋतु द्विवेदी चौहान

जबलपुर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 16 श्री सुखदेव सिंह वरकड़े

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 कु. कीर्ति सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 18 श्री नीलेश भूमरकर

(2)

(3) (1)

निम्नस्तर

रीवा संभाग

कराधान सहायक 1 श्री विजय कुमार द्विवेदी

कराधान सहायक 2 श्री प्रसन्न कुमार जैन

कराधान सहायक 3 कु. पूर्ती पाठक

इंदौर संभाग

कराधान सहायक 4 कु. रीना चौहान

कराधान सहायक 5 सुश्री शिल्पी अग्रवाल

6 श्री फरजान साहिल खान

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर अधिकारी 7 श्री राजीव परिहार

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री देवेन्द्र पंत

कराधान सहायक 9 श्री ओमप्रकाश खाण्डे

10 श्री ललितेश सिंह नायक वाणिज्यिक कर निरीक्षक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्री प्रशान्त आर्य

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 श्री सुनील जाट

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्री चन्दर सिंह जामोद

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 श्री अभिनन्दन चौधरी

कराधान सहायक 15 श्री जेनुलउद्यीन शेख जिलानी

कराधान सहायक 16 डॉ. अरविन्दर कौर गांधी

17 श्री रंजीत हरित

कराधान सहायक

कराधान सहायक 18 श्री विरेन्द्र मुवेल

19 श्री रामेश्वर चौहान

कराधान सहायक

कराधान सहायक 20 सुस्त्री सीमा त्रिपाठी

कराधान सहायक 21 सुश्री नीलम गणावा

22 श्री राजेश चौहान

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 श्री रामसिंह सस्तियां

कराधान सहायक 24 श्री सुजान वास्केल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 25 सुश्री हेमलता बरोनिया

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 26 श्री महेन्द्र सिंह चौहान

भोपाल संभाग

कराधान सहायक 27 श्री संजय कुमार केशरवानी

कराधान सहायक 28 श्री विजय कुमार रघुवेशी

कराधान सहायक 29 श्री रामकुमार गौंड़

कराधान सहायक 30 श्री यशपाल मुजाल्दा

कराधान सहायक 31 श्री राजेन्द्र नागले

कराधान सहायक 32 श्री कृष्ण कुमार सिंह

33 श्री राजेश मालवीय

कराधान सहायक 34 श्रीमती प्रीति राठौर

कराधान सहायक

कराधान सहायक 35 श्रीमती रितु ठाकुर

36 श्री वरूण केवलरामानी

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 37 श्रीमती नीतू दीवान गुबरेले 3768

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(2)

(3) (1)

ग्वालियर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 38 श्री बृजेश नारायण चतुर्वेदी

जबलपुर संभाग

वाणिज्यिक कर अधिकारी 39 श्री विवेक सिंह बघेल

कराधान सहायक 38 सुश्री रंजीता जैन

कराधान सहायक 39 श्री शरद कुमार राय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 40 श्री विनय कुमार कोल

कराधान सहायक 41 श्री योगिराज इड़पाचे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 42 वीरेन्द्र कुमार निगम

कराधान सहायक 43 श्री आराधना पाण्डेय

कराधान सहायक 44 श्री प्रदीप खम्परिया

कराधान सहायक 45 कु. श्रद्धा गोल्हानी

कराधान सहायक 46 श्री सचिन कुमार जायसवाल

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 47 श्री विनय कुमार त्रिपाठी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 48 सुश्री ज्योति रानी ब्रम्हे

कराधान सहायक 49 श्री मोहम्मद शकील अंसारी

कराधान सहायक 50 श्री आशिष कुमार साखरे

कराधान सहायक 51 श्री कृपा शंकर सिंह

क्र. 6882-2930-अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- द्वितीय लेखा (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

(3) (2)

(1)

उच्चस्तर

इंदौर संभाग

कृषि विकास अधिकारी 1 श्री संदीप कुमार परमार

2 श्री राजेश बर्मन

कृषि विकास अधिकारी 3 श्री राकेश मण्डलोई

कृषि विकास अधिकारी 4 श्री ज्ञानसिंह सांलकी

कृषि विकास अधिकारी

ग्रामीण उद्यान विस्तार 5 श्री रोहित अलावे

अधिकारी

6 श्री गोविन्द पटेल

वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी

7 श्री हरेसिंह डावर

कृषि विकास अधिकारी 8 श्री लोकेन्द्र सिंह मण्डलोई कृषि विकास अधिकारी 9 श्री करण सिंह जाधव

कृषि विकास अधिकारी 10 श्री अनिल सिंह अवास्या कृषि विकास अधिकारी

(3) (2)

(1)

कृषि विकास अधिकारी 11 श्री रमेश चन्द्र ठाकुर

12 श्री रामेश्वर चौहान

कृषि विकास अधिकारी 13 श्री दिनेश मण्डलोई

कृषि विकास अधिकारी

कृषि विकास अधिकारी 14 श्री अनिल कुमार निगम

होशंगाबाद संभाग

कृषि विकास अधिकारी 15 श्री रामकुमार उइके

16 श्री रमेश भास्कले

कृषि विकास अधिकारी

उज्जैन संभाग

कृषि विकास अधिकारी 17 श्री बबलू शाक्य

कृषि विकास अधिकारी 18 श्री दिनेश कुमार परमार

सागर संभाग

19 श्री नरेश सिंह अटल

कृषि विकास अधिकारी

ग्वालियर संभाग

20 श्री शिवसिंह किरार

कृषि विकास अधिकारी

निम्नस्तर

उज्जैन संभाग

कृषि विकास अधिकारी 1 श्री कालूसिंह वसुनिया

2 श्री दिनेश भावसार

इंदौर संभाग

3 श्री विक्रम सिंह रावत

कृषि विकास अधिकारी 4 श्री शान्तिलाल अलावा

कृषि विकास अधिकारी

कृषि विकास अधिकारी 5 सुश्री अनिता बरडे

6 श्री मेहताब सिंह चौहान कृषि विकास अधिकारी

कृषि विकास अधिकारी 7 श्री सुनिल सोलंकी

8 श्री प्रमसिंह ओहरिया

कृषि विकास अधिकारी

कृषि विकास अधिकारी 9 श्री बबलू सोलंकी

10 श्री दिलीप सिंह रावत

कृषि विकास अधिकारी

ग्वालियर संभाग

कृषि विकास अधिकारी 11 श्री राजेश कुमार माहौर

शहडोल संभाग

12 श्री रामाधार सिंह मरावी कृषि विकास अधिकारी भाग 1 ]

3769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(1)

(2)

(3)

सागर संभाग

कृषि विकास अधिकारी 13 श्री मधुसूदन दीवान

14 श्री बीरेन्द्र लाल प्रजापति कृषि विकास अधिकारी 15 श्री हरीराम कोरी

कृषि विकास अधिकारी

कृषि विकास अधिकारी 16 श्री सुरत राम आर्य

कृषि विकास अधिकारी 17 श्री सुधर सिंह जाटव

क्र. 6884-2919 -अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र लेखा प्रथम ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

पदनाम (3) (1)

(2)

उच्चस्तर

इंदौर संभाग

कृषि विकास अधिकारी 1 श्री बबलू सोलंकी

कृषि विकास अधिकारी 2 श्री अनिल कुमार निगम

3 श्री दिनेश मण्लोई

कृषि विकास अधिकारी 4 श्री संदीप कुमार परमार कृषि विकास अधिकारी 5 श्री राकेश मण्डलोई

कृषि विकास अधिकारी 6 श्री ज्ञानसिंह सोलंकी

कृषि विकास अधिकारी

वरिष्ठ उद्यान वि. अधि.

7 श्री गोविन्द पटेल

8 श्री हरेसिंह डावर

कृषि विकास अधिकारी

कृषि विकास अधिकारी 9 श्री लोकेन्द्र सिंह मण्डलोई

10 श्री करण सिंह जाधव

कृषि विकास अधिकारी

कृषि विकास अधिकारी 11 सुश्री अनिता बरडे

कृषि विकास अधिकारी 12 श्री रमेश चन्द्र ठाकुर

कृषि विकास अधिकारी 13 श्री सुनिल सोलंकी

14 श्री दिलीप सिंह रावत

कृषि विकास अधिकारी

होशंगाबाद संभाग

कृषि विकास अधिकारी 15 श्री रामकुमार उइके

16 श्री रमेश भास्कले

कृषि विकास अधिकारी

उज्जैन संभाग

कृषि विकास अधिकारी 17 श्री बबलू शाक्य

कृषि विकास अधिकारी 18 श्री दिनेश कुमार परमार

कृषि विकास अधिकारी 19 श्री कालु सिंह वसुनिया

20 श्री दिनेश भावसार

कृषि विकास अधिकारी

(3)

(1)

(2)

शहडोल संभाग

21 श्री रामाधार सिंह मरावी कृषि विकास अधिकारी

सागर संभाग

22 श्री हरीराम कोरी

कृषि विकास अधिकारी 23 श्री नरेश सिंह अटल

कृषि विकास अधिकारी

कृषि विकास अधिकारी 24 श्री मधुसूदन दीवान

25 श्री वीरेन्द्र लाल प्रजापति कृषि विकास अधिकारी

ग्वालियर संभाग

कृषि विकास अधिकारी 26 श्री राजेश कुमार माहौर

27 श्री शिवसिंह किरार

कृषि विकास अधिकारी

निम्नस्तर

सागर संभाग

कृषि विकास अधिकारी 1 श्री सुरत राम आर्य

कृषि विकास अधिकारी 2 श्री सुधरसिंह जाटव

इंदौर संभाग

3 श्री विक्रम सिंह रावत

कृषि विकास अधिकारी 4 श्री शान्तिलाल अलावा

कृषि विकास अधिकारी 5 श्री राजेश बर्मन

कृषि विकास अधिकारी 6 श्री मेहताव सिंह चौहान कृषि विकास अधिकारी 7 श्री रोहित अलावे

कृषि विकास अधिकारी 8 श्री प्रमसिंह ओहरिया

कृषि विकास अधिकारी

कृषि विकास अधिकारी 9 श्री अनिल कुमार अवास्या

10 श्री रामेश्वर चौहान

कृषि विकास अधिकारी भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर/ 10 अक्टूबर 2013 क्र. 6502-2902-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क, आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर

उज्जैन संभाग

1 श्री ओम प्रकाश चोरमा

आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)

आबकारी उप निरीक्षक 2 श्री विजय मैड़ा 3770

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(1)

(2)

(3)

जबलपुर संभाग

आबकारी उप निरीक्षक 3 श्री प्रवेश कुमार मिश्रा

(सश्रेय)

आबकारी उप निरीक्षक 4 कु. मोना दुबे

(सश्रेय)

5 श्री दिलीप कुमार भादे

आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)

आबकारी उप निरीक्षक 6 श्री राजेश सिंघल

(सश्रेय)

आबकारी उप निरीक्षक 7 श्री द्रगचन्द्र चतुर्वेदी

(सश्रेय)

8 श्री दीपक नायक

आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)

आबकारी उप निरीक्षक 9 श्री रवीन्द्र कुमार जैन

(सश्रेय)

आबकारी उप निरीक्षक 10 श्री सतीश जैन

(सश्रेय)

आबकारी उप निरीक्षक 11 श्री संतोष कुमार यादव

आबकारी उप निरीक्षक 12 श्री हनुमान सिंह चौहान

आबकारी उप निरीक्षक 13 श्री वासुदेवाचार्य त्रिपाठी

14 श्री नीरज कुमार दुबे

आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)

आबकारी उप निरीक्षक 15 श्री सुरेन्द्र कुमार देवांगन

आबकारी उप निरीक्षक 16 श्री लक्ष्मीकांत रामटेके

(सश्रेय)

आबकारी उप निरीक्षक 17 श्री घन्सू लाल मरावी

आबकारी उप निरीक्षक 18 श्री प्रवीण रतन वरकड़े

(सश्रेय)

आबकारी उप निरीक्षक 19 श्री इन्द्रपाल सिंह बालके

आबकारी उप निरीक्षक 20 श्री हसन लाल गोहिया

आबकारी उप निरीक्षक 21 श्री विवेक सक्सेना

आबकारी उप निरीक्षक 22 श्री लोकेश सिंह ठाकुर

आबकारी उप निरीक्षक 23 श्री केशव प्रसाद उईके

आबकारी उप निरीक्षक 24 श्री शिवदत्त सिंह

आबकारी उप निरीक्षक 25 श्री जिनेन्द्र कुमार जैन

(सश्रेय)

आबकारी उप निरीक्षक 26 श्री कृष्ण कुमार पटेल

(सश्रेय)

27 श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव आबकारी उप निरीक्षक (सश्रेय)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विंध्याचल भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. सह. अधि. स्था. 13-235.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनिमय , 2000 के विनिमय क्रमांक 3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय इंदौर में माननीय अध्यक्ष श्री एन. डी. पटले एवं मान. सदस्य श्री गिरीश ताम्हणे , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 25 अक्टूबर 2013 ( शुक्रवार ) को नियत की गई है. उक्त दिनांक को पेशी स्थान कमिश्नर इंदौर संभाग इंदौर के कार्यालय में समय सुबह 11.00 से शाम 5.00 बजे के बीच होगी . एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें.

संजय नायक, रजिस्ट्रार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश मन्दसौर दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. 1430-सा.लेख-2013 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/1974 की धारा -2 के खण्ड - एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियां मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस) विभाग के परिपत्र क्रमांक 2(4 ) 15/99- बी-3- दो, दिनांक 11-10-2004 तथा दिनांक 30-7-2010 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति निहित की गई है . उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 1-10-2013 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड- एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक ( 1 ) में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक (02) में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित थानों/चौकी के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है:-

थाना/चौकी क्षेत्र

वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार जिसमें सम्मिलित

स्तंभ क्रमांक-2

क्रमांक राजस्व ग्राम/ क्षेत्र का नाम स्तंभ क्रमांक-1

किया गया स्तंभ क्रमांक-3

(3)

(2)

(1)

(4) 1 साबाखेडा

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

2 रूपावली

यशोधर्मन नगर नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर नई आबादी मन्दसौर 3 मुन्दडी

नई आबादी मन्दसौर 4 डोडियामीणा यशोधर्मन नगर भाग 1 ]

3771

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(3)

(4) (1) (2)

यशोधर्मन नगर नई आबादी मन्दसौर 5 भूखी

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

6 बोरखेडा

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

7 जग्गाखेड़ी

8 ढिकोला

यशोधर्मन नगर नई आबादी मन्दसौर

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

9 उदपुरा

10 लब्दडी

यशोधर्मन नगर नई आबादी मन्दसौर

नई आबादी मन्दसौर 11 चिखलिया

यशोधर्मन नगर

नई आबादी मन्दसौर अलावदाखेडी यशोधर्मन नगर

12

13 दमदम

यशोधर्मन नगर नई आबादी मन्दसौर 14 सेमली

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

15 हासली

यशोधर्मन नगर नई आबादी मन्दसौर

नई आबादी मन्दसौर 16 इटायली

यशोधर्मन नगर

नई आबादी मन्दसौर 17 चांगली

यशोधर्मन नगर

18 अरनिआ

यशोधर्मन नगर नई आबादी मन्दसौर निजामुद्दीन

19 बाजखेडी

यशोधर्मन नगर नई आबादी मन्दसौर

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

20 पानपुर

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

21 बोराखेड़ी

22 नाहर सैयद यशोधर्मन नगर नई आबादी मन्दसौर 23 पटेल नगर

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

नई आबादी मन्दसौर 24 हाजी कॉलोनी यशोधर्मन नगर

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

25 बापूनगर

26 संजीतं नाका

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

27 रितुराज कॉलोनी यशोधर्मन नगर

(3)

(1) (2)

(4) शाक्ति नगर कोतवाली

40

नई आबादी मन्दसौर

कोतवाली नई आबादी मन्दसौर 41 स्नेह नगर

कोतवाली नई आबादी मन्दसौर आक्या फत्तू

42

कोतवाली

नई आबादी मन्दसौर 43 बहादरी

44टोडी

कोतवाली नई आबादी मन्दसौर

कोतवाली नई आबादी मन्दसौर 45 छाजूखेडा

नई आबादी मन्दसौर 46 आदीनाथ विहार कोतवाली

चौधरी कालोनी कोतवाली

47

नई आबादी मन्दसौर

कोतवाली नई आबादी मन्दसौर 48 इन्द्रा नगर

कोठारी कालोनी कोतवाली

49

नई आबादी मन्दसौर

चौकी दलौदा 50 दलोदा

थाना भावगढ़

चौकी दलौदा 51 दलोदा सगरा थाना भावगढ़

चौकी दलौदा 52 निरधारी

थाना भावगढ़

चौकी दलौदा

थाना भावगढ़

53 टोलखेड़ी

चौकी दलौदा 54 पिपलिया मुजावर थाना भावगढ़

55 निम्बाखेडी

चौकी दलौदा

थाना भावगढ़

चौकी दलौदा

थाना भावगढ़

56 बानीखेड़ी

चौकी दलौदा 57 एलची

थाना भावगढ़

58 नाईखेडी

चौकी दलौदा

थाना भावगढ़

59 नगरी

चौकी दलौदा

थाना भावगढ़

चौकी दलौदा

थाना भावगढ़

60 लसुडिया ईला

चौकी दलौदा

थाना भावगढ़

61 गुराडिया शाह

62 कचनारा

चौकी दलौदा

थाना भावगढ़

चौकी दलौदा 63 सरसौद

थाना भावगढ़

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर नई आबादी मन्दसौर 28 राजीव कॉलोनी

29 नवकार सिटी

चौकी दलौदा 64 आक्या

थाना भावगढ़

चौकी दलौदा

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

30 कैलाश नगर यशोधर्मन नगर

65 उमहेड़ा

थाना भावगढ़

66 लखमाखेडी

चौकी दलौदा

नई आबादी मन्दसौर

नई आबादी मन्दसौर 31 लक्ष्मी नगर यशोधर्मन नगर

थाना भावगढ़

67 पटेला

चौकी दलौदा

थाना भावगढ़

68 लालाखेडी

चौकी दलौदा

नई आबादी मन्दसौर

यशोधर्मन नगर

32 अंशुल विहार

33 संजय हिल्स यशोधर्मन नगर

थाना भावगढ़

चौकी दलौदा

नई आबादी मन्दसौर

कोतवाली

34 अभिनंदन नगर

थाना भावगढ़

69 रिछालाल मुआ

चौकी दलौदा 70 अमलावद

थाना भावगढ़

नई आबादी मन्दसौर

कोतवाली

35 मिड इंडिया

चौकी दलौदा 71 सेमलिया हीरा

नई आबादी मन्दसौर

कोतवाली

थाना भावगढ़

चौकी दलौदा

नई आबादी मन्दसौर

36 शांतनु विहार

कोतवाली

पाडलिया लालमुहा थाना भावगढ़

72

चौकी दलौदा

नई आबादी मन्दसौर

37 पद्ममावती

कोतवाली

73 दलौदा रेल

थाना भावगढ़

चौकी दलौदा

नई आबादी मन्दसौर

38 बुरहानी नगर

कोतवाली

थाना भावगढ़

फतेहगढ़

74.

नई आबादी मन्दसौर

39 अग्रसेन नगर

शशांक मिश्र, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

3772

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 168- स्था. निर्वा.- मण्डी उप निर्वा.-2013.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति उदयपुरा के वार्ड क्र. 1 के निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

निर्वाचित सदस्य का नाम

क्र.

(2)

पता

(4)

पद जिसके लिए

निर्वाचित हुए

(3)

(1)

1.

कृषक सदस्य

श्री विक्रम सिंह आत्मज चूरामन सिंह

निवासी ग्राम शहपुरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.

जे. के. जैन , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. 1493 - मण्डी निर्वाचन- 13.-मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समितियों में विपणन सहकारी संस्थाओं की ओर से निम्नानुसार प्रतिनिधि नामांकित किये जाते हैं:-

नामांकित प्रतिनिधि का नाम

नाम निर्देशित करने वाले

व्यक्ति, संस्था का नाम

क्र. नाम कृषि उप मण्डी समिति जिसके लिये प्रतिनिधि नामांकित किए गये हैं

(3)

(2)

(1)

1 श्री हाटपिपल्या

प्रबंधक, हाटपिपल्या सहकारी विपणन समिति मर्या. , हाटपिपल्या.

2 बागली

प्रबंधक, बागली सहकारी विपणन समिति मर्या, बागली.

(4)

श्री विजेन्द्र सिंह पिता श्री यशवन्तसिंह पटेल, निवासी हाटपिपल्या.

श्री रामसिंह नाथुसिंह, ग्राम गुनेरा, तहसील बागली.

एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर.

मध्यप्रदेश शासन कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

बालाघाट, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 7823 - सा.लि. - 2013 .- विषयांकित सन्दर्भित प्रस्ताव के अनुसार बालाघाट जिले के भीतर थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार कलेक्टर समिति को दिया गया है . दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/1974 की धारा-2 खण्ड ( एस ) के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के ( 1 ) नवीन पुलिस चौकी किन्ही, ( 2 ) पुलिस चौकी गोदरी एवं ( 3 ) राजकीय मार्ग पर सुरक्षा सहायता केन्द्र हेतु थाना वारासिवनी के ग्राम गर्रा में नवीन पुलिस चौकी घोषित की जाती है.

उक्त पुलिस चौकी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय ग्रामों की सारणी निम्नानुसार है:-

सारणी

स. क्र.

उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया

(2)

(1)

1

थाना किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश. ) _"_

2

पुलिस चौकी " किन्हीं" का क्षेत्र

(3)

किन्ही

कलकत्ता भाग 1 ]

3773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

3

थाना किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश. )

"

4

5

6

7

8

9

10

11

2. थाना हट्टा, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) 1

गोदरी पुलिस चौकी

"

2

"

3

4

"

5

"

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(3)

न्यूबाम्बे

देवटोला

आलीटोला

बटामा

चतरूटोला

कोदोबर्रा

नम्बर टोला

बोरबन

कन्डरा

गोदरी

मड़का मंडई

नवेगांव

करियादण्ड

कोठियाटोला

मानागड़

डोंगरगांव

बटकरी

भानपुर

भगतपुर

असरमा

लट्टीटोला

नीला

सोनपुरी

वंजीपार

3. जिला बालाघाट में यातायात पुलिस बल में वृद्धि करते हुए राजकीय मार्ग पर सुरक्षा सहायता केन्द्र हेतु थाना वारासिवनी, तहसील वारासिवनी , जिला बालाघाट के ग्राम गर्रा में " नवीन पुलिस चौकी " जहां से राज्य मार्ग -26 जाता है, पर यातायात पुलिस चौकी घोषित की जाती है .

बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्र. क्यू. निर्वा. - मण्डी- 25-6-59-2013.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 240 भितरवार के लिये निम्नानुसार सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

निर्वाचित सदस्य का नाम

क्र.

पता

(4)

पद जिसके लिए

निर्वाचित हुए

(3)

(2)

(1)

1

कृषक सदस्य श्री हिमांशु रावत

स्थान : ग्वालियर

तारीख .

121 - ग्राम रिछैरा , पोस्ट मऊछ, तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर .

पी. नरहरि, कलेक्टर 3774

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर , दिनांक 29 जून 2013

क्र. 510 - भू- अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

मकान का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)

(4) (1) (2) (3)

1100 मनावर सेमल्दा

धार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि. मान जोबट संभाग , कुक्षी.

सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में मकान डूब से प्रभावित होने से ) .

नोट : - मकान के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा. मान जोबट, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार , दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्र. 12995 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि काविवरण

ग्राम का नाम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

1.613 धार

कुक्षी

0.292

घटबोरी चिजवॉ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन थाना तालाब के नहर निर्माण से प्रभावित होने से .

संभाग क्र. 1 , धार.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार, जिला धार के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..

3775 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. भू- अर्जन- 2013-204.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(6) (1)

(2) (3)

(4)

(5)

शाजापुर शुजालपुर

0.180 0.225

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण , उज्जैन.

बिनाया शंभुपुरा

पोलायकलॉ- रनायल मार्ग में नेवज नदी पर सेतु निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 7 सितम्बर 2013

पत्र क्र. 2032 - स्था. - 2013-शुद्धि- पत्र. कार्यालय , कलेक्टर, बड़वानी , जिला बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 1033 - भू-अर्जन - नहर- 2013 , दिनांक 15 मई 2013 , प्रकरण क्र. 78- अ- 82-2012-13 ग्राम दमदमी , तहसील राजपुर, प.ह.नं. 37 , जिला बड़वानी के संदर्भ में :-

उद्घोषणा का सरल क्रमांक

संशोधित प्रविष्टि खसरा नंबर अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि खसरा नंबर अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

0.250

112/1

0.250 01

112/1 119/2

शेष खसरा नंबर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी .

3776

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

बड़वानी , दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 94- अ- 82-2012-13-क्र. 10163- भू-अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

गोठान्या

बड़वानी

बड़वानी

शासकीय बैड़ी मद की भूमि 270.63 वर्ग मी. में स्थित परिसंपत्तियां निजी-मकान-7. (शा. भूमि छोड़कर)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी.

शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , स.स.प./ शहीद भीमा नायक सागर परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 95 - भू- अ- 82-2012-13 - क्र. 10162 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(1)

गोठान्या

0.670 बड़वानी बड़वानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी.

शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी, स.स.प. /शहीद भीमा नायक सागर परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग, राजपुर , जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

3777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

बड़वानी, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. 2244- स्था. - 2013- शुद्धि- पत्र. -कार्यालय, कलेक्टर, बड़वानी , जिला बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 1432 - भू-अर्जन- नहर- 2013 , दिनांक 25 जून 2013 , प्रकरण क्र. 45- अ- 82-2012-13 ग्राम तलवाडा बुजुर्ग ( तहसील बड़वानी ) , जिला बड़वानी के संदर्भ में :-

पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि उद्घोषणा का सरल क्रमांक

खसरा नंबर

संशोधित प्रविष्टि

खसरा नंबर

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

अधिग्रहित क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

0.0697 47

157/7 , 158/5 , 158/6

0.067

157/7 , 158/5 , 158/6

शेष खसरा नंबर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टियाँ यतावत् रहेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 6 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 20 से 26- अ- 82-12-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

0.700 विदिशा बासौदा सर्रवाय

0.358

ठर्रका

बरेठ

1.075

0.239

बघरू

1.300

टीकोद

0.786

खिरिया

1.735

इमलिया

योग .. 6.193 (5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , बासौदा देवली से बरेठ - ठर्रका- टीकोद मार्ग में निजी कृषि भूमि का भू-अर्जन बावत्.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- देवली से बरेठ ठर्रका- टीकोद मार्ग में निजी कृषि भूमि का भू-अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3778

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 19- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(3)

(4) (1)

0.338 बासौदा

विदिशा

उदयपुर

योग .. 0.338 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , बासौदा.

ग्राम उदयपुर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंच मार्ग के दोनों ओर 50-50 फीट आवासीय सह दुकानों का बासौदा बरेठ उदयपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के अंतर्गत शासकीय भूमि आबादी में निर्मित कच्चे/पक्के मकानों का अधिग्रहण बावत्.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम उदयपुर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंच मार्ग के दोनों ओर 50-50 फीट आवासीय सह दुकानों का बासौदा बरेठ उदयपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के अंतर्गत शासकीय भूमि आबादी में निर्मित कच्चे पक्के मकानों का अधिग्रहण बावत्.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

विदिशा , दिनांक 23 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 18 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4) (2)

(1)

(3)

विदिशा त्योंदा

0.689

खामखेड़ा

योग . 0.689

(6)

(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू-अर्जन अधिकारी , बासौदा.

बघरू मध्यम - जलाशय परियोजना की दायीमुख्य नहर की माइनरों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बघरू मध्यम परियोजना की दायी मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3779 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. 253 - भू-अर्जन-2011 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(1)

3.028

रीवा

गड़रिया

हुजूर

रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, रीवा ( म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

प्र.क्र. 02- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को उस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

गरोठ

1.55

मन्दसौर

ग्राम पनवाड़ी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, गांधीसागर.

पनवाड़ी तालाब योजना (पुरक प्रकरण) नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3780

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2013

कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 30 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

0.50

बोरीबांदरी

खण्डवा

हरसूद

विभाग सेतु निर्माण संभाग इन्दौर. कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण आशापुर, हरसूद, होशंगाबाद मार्ग के कि.मी. 50/4 में घोड़ापछाड़ नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे व ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण, सेतु निर्माण संभाग इन्दौर एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , हरसूद में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. 9199 - भू- अर्जन -2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने भाग 1 ]

3781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

(4) (2)

(3)

(1)

छिन्दवाड़ा चौरई

रकबा 18.750 उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

बींझावाड़ा ब. न. 212, प. ह. नं. -14, रा. नि. मं. चौरई.

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र. ).

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9200 - भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (2)

(3)

(4) (1)

रकबा 05.750 छिन्दवाड़ा चौरई केदारपुर खुर्द

ब.न. 28,

प.ह.नं. -14,

उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली .संपत्तियां.

रा. नि. मं. चौरई .

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.).

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3782

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

रा. प्र. क्र. 15 - अ-82 वर्ष 2012-13 - पत्र क्रमांक- 541 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. )

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.194

गाडरवारा बांसखेड़ा

नरसिंहपुर

बांसखेड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.

नं. बं. 316, प.ह.नं. 74.

कार्यपालन यंत्री, रानीअवंती बाई लोधीसागर नहर संभाग क्र. 1 , करेली.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 में देखा जा सकता है.

रा. मा. क्र. 16- अ-82 वर्ष 2012-13- पत्र क्र.-539- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने भाग 1 ]

3783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में. )

(4) (2)

(1)

(3)

1.679 नरसिंहपुर गोटेगांव बम्हनी

नं. बं. 365,

प.ह.नं. 91 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बम्हनी जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित.

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन-660.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

खसरा नंबर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

खैरोना

पिछोर

शिवपुरी

59/1 59/2

76

77

78

79

80

113

120

121

122

123

126

(6) (5)

0.280 0.202

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी.

सुनाज तालाब के नहर निर्माण हेतु.

0.030

0.041

0.004

0.036

0.035

0.150

0.005

0.092

0.014

0.040

0.004

योग .. 0.933

3784

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 8800 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

3.120

राजगढ़ नरसिंहगढ़ शंकरपुरा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ (म. प्र.) .

शंकरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.

कुल योग 3.120

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 10 अक्टूबर 2013

पत्र क्र. 3874- भू-अर्जन- 2013-14- रा.प्र.क्र. अ-82 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित भाग 1 ]

3785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल भूमि (वर्गमीटर में )

(3)

(4) (1)

(2)

45.65

बोरघाटा

पेटलावद

झाबुआ

योग .. 45.65 (

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना मुख्य बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र.) .

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्र. क- 11071 - प्र.भू- अर्जन-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार खाने ( 6 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

कुल ख. नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

(3)

(4)

(5) (1)

(2)

4

0.35

वसा

सागर केसली

( 2)

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म. प्र. ) .

केसली विकासखंड के अंतर्गत जोलनपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है. - जोलनपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व केसली के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

3786

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 7110- जि.भू.अ. 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है . उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट

(ग) ग्राम- गोरखपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.010 हेक्टेयर.

खसरा क्र. अशासकीय

अर्जित रकबा भूमि

प्राप्त किये जाने वाले भूखण्ड में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण

(3) (1)

(2)

0.060 2 पलाश , 4 कसई, 4 बेर

0.070

143/3

3 पलाश , 2 कसई, 4 बेर

0.010 2 पलाश, 1 कसई, 1 बेर

0.400 15 पलाश , 3 कसई, 7 बेर

2 महुआ, 1 आंजन , 1 मवई

0.060

143/4

5 पलाश, 4 बेर, 2 कसई

0.010

143/5

2 पलाश, 3 बेर

0.030 4 पलाश, 3 बेर, 2 कसई

0.200

118

0.130 6 पलाश , 4 बेर, 1 कसई 151 145 144 120 119 7 पलाश, 5 बेर, 1 कसई 1 महुआ 116

0.030 2 पलाश, 3 बेर

0.010

115/1

4 पलाश, 1 महुआ, 3 बेर 1 कसई.

योग .. 1.010

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- कांचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 7110 - कलेक्टर - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है. उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट

(ग) ग्राम-खामी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.640 हेक्टेयर.

वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब अन्य विवरण खसरा क्र. अशासकीय

अर्जित रकबा भूमि

(1)

(2)

(3)

0.230

9

2 बेर, 1 पलाश

0.100

8/1, 8/2

4 पलाश, 4 बेर

0.310

27/2

6 पलाश, 4 बेर , 2 कसई, 1 जामुन.

योग .. 0.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचना मंडी जलाशय नहर कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7110- कलेक्टर - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट भाग 1 ]

3787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(ग) ग्राम- सरेखा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.890 हेक्टेयर.

खसरा क्र. अर्जित रकबा वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब

अन्य विवरण अशासकीय

भूमि

(हेक्टर)

(3) (1)

(2)

0.020

171

3 पलास , 1 आंजन, 4 बेर

0.070

114/5

4 पलास , 1 आंजन, 1 बेर

0.060

114/9

3 पलास, 2 बेर

2 पलास 1 बेर

0.010

114/10

0.080

114/6

4 पलास, 1 आंजन, 3 बेर

0.060

108

3 पलास , 2 बेर, 1 आम ,

2कसई

0.030

110/4

4 पलास , 1 कसई, 3 बेर,

2आंजन

0.070

110/5

3 पलास, 2 बेर, 1 आंजन

0.190

111

8 पलास , 3 आंजन, 10 बेर

0.130

112

11 पलास, 9 बेर, 4 आंजन,

1 कसई

126

0.190 7 पलास , 6 बेर, 1 आंजन

0.030

84/2

3 पलास , 2 बेर, 1 आंजन

0.010

84/9

2 पलास , 1 बेर

0.030

1 पलास

114/1

114/2

0.010

1 पलास, 2 बांस 106

0.090 2 महुआ, 3 पलास , 3 बेर,

1 आंजन , 1 जामुन

0.400

131/1

12पलास , 9 बेर, 1 महुआ,

3 कसई, 1 आंजन 84/3

0.020 2 पलास , 1 बेर 84/4

0.020 3 पलास, 2 बेर 84/5

0.020

1 महुआ, 2 पलास, 3 बेर

0.060

84/7

3 पलास, 4 बेर 84/8

0.020 1 आंजन, 3 पलास, 2 बेर

0.010

84/1

2 पलास, 1 बेर

0.090

113

2 आंजन, 3 पलास , 5 बेर 132

0.150 1 महुआ, 6 पलास , 5 बेर,

1 आंजन

0.010

130

1 पलास , 1 बेर

0.010

129/1

1 पलास .

1.890

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचना मंडी जलाशय नहर कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 7110- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है . उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट

(ग) ग्राम- मण्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.16 हेक्टेयर.

खसरा क्र. अर्जित रकबा प्राप्त किये जाने वाले अशासकीय

भूमि भूखण्ड में स्थित वृक्ष,

मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण (1)

(2)

(3)

0.210

650/1

3 पलाश , 1 कसई, 1 बेर 653

0.050

1 महुआ, 2 पलाश

0.020

655

3 पलाश, 1 कसई 656

0.010 1 महुआ , 1 छीताफल 658

0.100

1 आंजन

0.030

659

2 पलाश , 2 बेर

0.050

661

2बेर, 1 महुआ

0.100

662

2बेर, 1 कसई

1 पलाश

657

0.010

167

0.220

1 जामुन, 1 महुआ

0.100

166

3 पलाश , 1 कसई, 3 बेर,

1 महुआ

627

0.060 3 पलाश, 1 बेर 628

0.140 2 पलाश, 1 बेर 622/2

0.070 4 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही,

1 आंजन

636/1

0.070 3 पलाश, 1 बेर, 2 आंजन, 1 कीन्ही

636/2

636/3

169

0.030 2 पलाश, 2 बेर, 1 कीन्ही 175

0.110 11 बेर, 2 कसई, 1 गुरार,

4 पलाश.

0.010

176/2

1 पलाश

198

0.040 2 पलाश , 2 बेर , 1 कीन्ही 3788

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

(3)

0.080

199

4 पलाश , 1 बेर, 1 आंजन

0.070

189/1

3 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही

0.060

189/2

4 पलाश , 2 बेर, 1 आंजन

0.070

196/1

2 बेर, 1 जामुन, 1 बीजा ,

1 आम, 1 कुंआ 200/12 0.020 3 पलाश , 2 बेर, 1 कसई 200/2

0.090 2 पलाश, 1 आंजन

0.050

200/3

2 पलाश, 1 जामुन

0.060

201/1

1 जामुन , 1 बहेड़ा, 2 बेर 202/2

0.100 3 पलाश , 2 बेर, 1 कसई 203/2

0.030 2 पलाश , 2 बेर , 1 बबूल

0.010

203/1

1 पलाश , 1 बेर, 1 कसई

0.040

203/3

3 पलाश, 2 बेर

0.030

203/4

2 बेर, 2 पलाश, 1 कसई

0.140

951

1 महुआ, 1 हर्रा, 1 आंजन,

1 जामुन

40/1

4 पलाश, 1 बेर, 1 जामुन,

0.200

40/15

1 महुआ

40/14

0.020

754

1 आम, 1 पलाश , 1 बेर 215

0.010 2 पलाश, 1 बेर 404

0.030 3 पलाश, 2 बेर 755

0.070 1 जामुन, 1 आंजन , 1 बेर 853/8

0.100 4 पलाश , 2 बेर, 1 जामुन

0.060

214

2 पलाश, 1 बेर, 1 महुआ

0.010

213

1 पलाश , 1 बेर

0.040

211/1

2 बेर, 1 कीन्ही , 1 आंजन

0.040

210

2 पलाश, 1 बेर

0.030

207

2 पलाश , 1 आंजन, 1 बेर

0.030

208/1

1 बेर, 1 कीन्ही, 1 आंजन

0.080

335

1 बेर, 1 कीन्ही , 1 जामुन

0.010

337

1 जामुन, 1 बेर

0.080

336

1 कुआ, 2 पलाश, 1 बेर

0.080

389/1

1 कीन्ही, 1 आंजन

0.040

389/3

2 बेर, 1 कीन्ही , 1 महुआ

0.030

390

3 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही

0.010

338

1 पलाश, 1 बेर

0.080

405/1

405/2

4 पलाश, 4 बेर

0.100

396

4 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन ,

1 जामुन

0.020

397

2 पलाश, 1 बेर, 1 महुआ 409/2

0.130 1 कुआ, 4 पलाश, 1 बेर,

1 जामुन

415/2

0.050 1 बेर, 1 कीन्ही, 1 आंजन (2)

(3) (1)

0.140

413/2

4 पलाश, 6 बेर, 1 आंजन,

1 जामुन, 1 महुआ 0.010

413/1

1 बेर, 1 कीन्ही

413/3

415/1

0.010 2बेर, 1 जामुन

0.010

416

1 जामुन

427

0.010 1 बेर, 1 कीन्ही

0.010

483

1 आंजन

428

0.030 1 कीन्ही

0.050

426/2

1 महुआ, 1 कीन्ही , 1 जामुन 0.050

438/3

1 बेर, 1 कीन्ही , 1 आंजन 0.030

438/2

2 बेर, 2 पलाश , 1 आंजन 0.020

438/4

4 पलाश , 2 बेर, 1 कीन्ही 484

0.090 2 पलाश, 2 बेर

0.060

491

2 पलाश, 2 बेर

0.060

485

2 पलाश

0.010

478

1 जामुन

0.050 2 कौआ

496

482

0.150 1 जामुन, 1 आम, 2 बेर 0.150

749

4 पलाश, 1 बेर, 1 महआ 0.020

748/1

2 पलाश, 1 बेर 448/2

0.080

853/2

2 पलाश , 2 बेर 0.130

853/3

3 पलाश , 2 बेर, 1 कीन्ही 0.010

853/6

1 बेर, 1 कीन्ही 0.120

853/7

4 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन 0.070

41

1 बेर, 1 कीन्ही 42

0.040 2 पलाश , 1 बेर, 1 महुआ 0.010

15

1 पलाश , 1 बेर 40/2

0.070 4 पलाश, 3 बेर 0.060

40/3

4 पलाश , 1 बेर, 1 कीन्ही 0.030

36

3 आम, 1 कौआ 0.050

96

2 महुआ, 3 पलाश, 1 बेर,

1 कीन्ही

37/1

0.010

1 बेर, 1 कीन्ही 0.010

97/1

1 पलाश, 1 बेर 37/3

0.050 1 बेर, 1 कीन्ही 0.010

97/3

1 पलाश , 2 बेर 37/2

0.010 1 बेर, 1 कीन्ही 0.010

97/2

2 पलाश, 1 बेर 16

0.090

3 पलाश, 1 आम 37/4

0.010 2 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही 0.010

97/4

1 बेर, 1 कीन्ही 6

0.010 2 पलाश, 1 बेर 0.080

17/1

3 पलाश , 2 बेर, 1 महुआ भाग 1 ]

3789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(3)

(2)

(1)

0.060

17/2

4 पलाश , 1 बेर, 1 महुआ

0.040

18

1 बहेड़ा, 1 हर्रा , 1 बेर

0.010

19

1 बेर, 1 कीन्ही 20

0.050 4 पलाश, 1 बेर, 1 महुआ

0.180

87

1 कौआ, 1 जामुन , 3 महुआ

0.050

92

1 कुआ, 2 पलाश , 1 आम

0.010

651/2

1 पलाश , 2 बेर

0.010

414

1 आम, 1 कीन्ही

0.010

94/1

1 पलाश, 1 जामुन, 1 कीन्ही

0.060

94/2

2आंजन, 1 कीन्ही

0.030

909/3

2बेर, 1 आंजन

0.090

909/4

1 कीन्ही, 2 कौआ, 2 बेर,

3 पलाश

योग . .6.160

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- काचनामंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7110- कलेक्टर - भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

तहसील- बरघाट

(ख)

ग्राम- पिंडरई

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-1.400 हेक्टर.

(घ)

खसरा नं.

वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब

अर्जित रकबा

अन्य विवरण अशासकीय

भूमि

(हेक्टर में)

(3) (1)

(2)

730/1

0.110 2 पलास, 1 कौआ, 1 महुआ

0.010

730/2

3 पलास, 1 आंजन 723

0.050 3 पलास , 1 बेर

0.050

726

1 आम, 2 पलास 727

0.030 2 पलास , 3 आंजन, 1 बेर (1)

(2)

(3) 725

0.280 4 पलास, 1 बेर 605/1

1 महुआ, 1 साज

0.150

605/2

1 बेर, 2 पालस 606/4

2 पलास , 1 आंजन, 1 आम

0.090

606/3

1 जामुन, 2 बेर 606/1

1 कीन्ही, 1 आंजन

0.170

610

4 पलास, 2 किन्ही, 1 आंजन

0.160

611

1 किन्ही, 3 आंजन , 1 आम

0.160

526/2/1

3 पलास, 1 आंजन, 1 जामुन,

1 आम , 5 बेर

527/2

0.050 3 बेर, 1 ईमली 552/1

0.080 2आंजन, 1 किन्ही 605/3

0.000 2 पलास, 1 आंजन, 3 बेर 606/2

0.000

1 पलास, 3 बेर 607/2

0.010 3 बेर, 1 किन्ही, 1 आंजन योग .. 1.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक हैं. -कांचना मंडी जलाशय नहर कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 7110- जि.भू.अ. 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख ) तहसील- बरघाट

(ग) ग्राम- जावरकाठी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.150 हेक्टर.

प्राप्त किये जाने वाले

अर्जित रकबा

खसरा क्र .

अशासकीय

भूमि भूखण्ड में स्थित वृक्ष,

(हेक्टर में) मकान , कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण (1)

(2)

(3) 706/1

0.120 2 पलाश , 1 कसई , 1 कीन्ही 706/3

0.050 1 कीन्ही, 2 पलाश 3790

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(3)

(2)

(1)

0.010

705/1

1 पलाश, 1 कसई , 1 बेर 705/2

3 पलाश , 1 बेर, 1 आम

0.060

705/4

0.050

705/5

1 कसई, 2 बेर, 1 कीन्ही

0.130

700

3 पलाश , 2 बेर, 1 महुआ

0.030

705/3

2 पलाश, 1 बेर, 1 आम

0.120

711/1

3 पलाश, 1 कसई, 2 बेर ,

1 महुआ, 1 जामुन 711/2

2 कसई, 2 बेर, 1 आंजन

0.020

ड 2+3

712/1

0.070 3 पलाश, 1 कसई, 2 बेर,

3 आंजन

0.060

713

4 पलाश, 2 कसई, 4 बेर

0.030

703

3 आंजन, 1 बेर

0.030

706/2

1 आंजन, 1 बेर, 1 पलाश ,

1 कसई

616/1

4 पलाश , 3 कसई, 4 बेर,

0.140

2 आंजन

616/2

605/3

0.050

603/2

2 पलाश, 3 बेर, 1 कसई

0.120

508/1

3 आंजन, 1 कसई, 3 पलाश ,

2बेर

0.060

719/1

2 पलाश , 2 बेर, 1 महुआ

0.010

503

1 पलाश , 1 बेर

0.010

589

3 पलाश, 2 बेर 719/2

सी. क्र. 15

0.040

714

1 महुआ, 1 इमली , 1 बेर 720

0.010 1 बेर, 1 कसई

0.040

571

2 बेर, 2 कसई, 2 आंजन ,

1 पलाश

715

0.020 2 पलाश, 1 कसई , 1 महुआ

0.010

718/2

2 पलाश , 1 बेर, 1 कीन्ही

0.010

721

1 बेर, 1 कसई

0.050

717

4 पलाश , 2 कसई, 1 बेर,

1 महुआ

718/3

0.010 1 कसई , 2 बेर, 1 कीन्ही

0.060

718/4

1 कसई, 2 कीन्ही , 1 जामुन, 2बेर

617/5

2 कसई, 2 बेर, 1 आंजन ,

0.090

2 पलाश

617/8

0.180

617/1

4कसई, 4 पलाश , 3 बेर, 1 आंजन

(1)

(3) (2)

0.080

617/6

2 कसई, 3 बेर, 2 आंजन , 3 पलाश, 1 कुआं पक्का 617/7

0.020 1 कसई, 3 बेर, 1 पलाश 510

0.160 4 पलाश, 2 आंजन , 3 बेर 508/10

0.010

1 बेर, 1 कसई

588

0.050 2 बेर, 2 पलाश

587/1

0.160 4 पलाश, 2 कसई, 4 बेर 587/2

सी. क्र. 27

577

0.030 3 बेर, 3 पलाश , 2 आंजन, 1 कसई

578

0.070 2 बेर, 1 महुआ 2 पलाश 0.080

567

7 पलाश, 4 कसई , 5 बेर, 2 आंजन

0.060

569/4

2 बेर, 2 पलाश , 1 कसई 573/1

0.010 2 बेर, 2 पलाश , 1 कसई 0.050

569/3

2 पलाश, 3 बेर, 2 कसई 617/10 0.050

605/1

2 कसई, 3 बेर, 1 पलाश सी. क्र. 37 में

609/1

0.120

4 पलाश , 2 कसई, 1 महुआ 1 आम

609/2

716/4

0.030 1 बेर , 1 कसई, 1 आंजन 704

0.050 3 आंजन, 2 कसई, 3 बेर, 2 पलाश

605/2

605/1

0.080 3 पलाश, 3 बेर, 2 आंजन 605/3

507/5

0.070 3 पलाश, 1 कसई, 2 बेर 0.040

569/1

2 बेर, 2 पलाश , 1 आंजन 569/2

0.050 2 बेर, 1 पलाश , 1 कसई 507/6

0.040 3 आंजन, 1 बांस , 2 बेर 508/2

3 पलाश, 2 बेर, 1 कीन्ही 508/3

2 पलाश, 1 कसई 508/4

0.280 2बेर, 2 कीन्ही 508/5

508/6

0.020

116

3 पलाश, 1 कसई 0.060

576/2

2 पलाश, 2 कसई, 2 बेर, 1 आंजन

576/1

0.060 3 कसई, 2 आंजन, 3 बेर, 1 पलाश

576/3

0.030 2 पलाश , 2 बेर, 1 आंजन , 1 कसई

0.050

575

3 पलाश , 3 बेर, 2 आंजन, 1 कसई भाग 1 ]

3791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(3) (1)

(2)

0.020

572/1

2 आंजन, 2 कसई, 1 पलाश , 1 बेर

612/1

0.090 1 आम, 2 पलाश , 2 बेर, 1 कसई

572/4

0.050 1 आंजन, 2 पलाश , 2 बेर, 1 कसई

0.040

570

1 पलाश, 2 बेर, 1 कसई 554/4

0.020 2 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन

0.060

554/3

3 बेर, 3 पलाश, 2 आंजन

0.150

554/1

5 पलाश, 3 बेर

0.030

716/5

1 कसई, 1 बेर, 1 पलाश

0.040

611/3

3 पलाश, 3 कसई, 2 बेर

0.090

610/2

2 पलाश , 3 बेर, 1 आंजन

0.030

607/2

2 पलाश , 1 बेर, 1 आंजन 607/7

0.010

0.050

607/3

2 कसई, 1 आंजन, 2 बेर, 1 पलाश

0.030

607/8

2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई

0.040

607/5

2 बेर, 2 कसई, 1 आंजन ,

1 पलाश

507/2

0.060 1 कुआ, 1 आम, 1 बांस , 3 बेर, 1 आंजन 507/5

0.040 3 आंजन , 2 कसई, 1 बांस , 1 बेर

0.030

507/7

2 बेर, 1 आंजन, 1 बांस , 1 पलाश

0.010

2 पलाश

551

0.060

549

1 बेर, 1 पलाश

0.010

552

1 बेर, 1 पलाश

0.470

117/1

2 पलाश , 3 बेर, 3 आंजन,

2 महुआ

0.080

603

2 कसई, 1 नीम, 2 बेर, 1 पलाश

612/2

0.070 2 आंजन, 4 पलाश , 1 आम, 1 नीम

0.030

115

2 पलाश, 1 बेर, 1 कीन्ही 709/2

0.040 2 पलाश, 1 बेर, 2 कसई योग

5.150

(2

) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.- कांचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7110- जि.भू.अ. 2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट

(ग) ग्राम- बरघाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.450 हेक्टर .

अर्जित रकबा

खसरा क्र. अशासकीय भूमि

(1)

(2)

प्राप्त किये जाने वाले भूखण्ड में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण (3)

0.220

468/5

1 आंजन , 1 कसई, 3 पलाश 523/1 ग

0.210 1 गुरार, 3 पलाश , 2 बेर

0.180

523/2

4 पलाश , 1 महुआ , 2 गुरार, 3 बेर

523/3

523/11

0.010 1 बेर

524/4

523/6

0.050 2 पलाश

0.080

524/3

5 पलाश, 2 बेर 1 बेर, 1 कुंआ

0.190

533/5 535/5

535/2

0.110 1 बेर

536/1

0.290

535/3

536/2

1 पलाश, 1 बेर, 1 कुंआ , 1 टपरा लेंटर 11x23 फिट

0.340

535/4

1 महुआ, 3 पलाश , 2 बेर 536/3

537/3

0.130 3 पलाश, 2 बेर, 1 कसई

0.010

564/2

1 पलाश

0.020

565/2

2 पलाश , 1 कसई, 1 बेर 539/2क

0.160 1 महुआ, 1 गुरार, 1 आम,

5 पलाश , 3 बेर, 1 जामुन,

1 कुआ, 1 लेंटर वाला पटरा

0.330

539/2ख

539/2 ड

4 आम, 12 पलाश, 2 बेर, 2 महुआ

539/1 च 2 ख 0.010

0.020

539/1 ख

1 महुआ, 1 पलाश , 1 बेर 4 पलाश, 1 कसई, 2 बेर 539/1 घ

539/1 ज

0.110

539/1 च

6 पलाश, 3 बेर, 2 कसई, 1 आंजन

0.040

539/1 क

2 कौआ, 1 बेर, 2 पलाश 539/2 ग

539/1 घ

539/2 च

0.160

539/1 ग

6 पलाश , 2 बेर 3792

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(3)

(2)

(1)

539/2 ड

0.050

539/2 ठ

1 पलाश 2 बांस, 1 महुआ, 1 नीम, 539/2 घ

0.010 1 पलाश, 1 बेर 542

0.140 7 पलाश, 2 बेर 541/7

0.030 2 पलाश

541/11

0.020 2 पलाश, 1 बेर 541/10

0.030 2 बेर, 1 पलाश , 1 कसई

0.030

541/9

2 पलाश , 1 बेर , 1 आंजन 594/1

0.040 5 पलाश, 2 कसई , 3 बेर, 595/1

1 आंजन

594/2

2 चार, 12 पलाश , 1 बेर,

0.130

595/2

1 तेंदू

594/3

5 पलाश, 1 सिलवट, 1 कसई

0.070

595/3

0.020

594/4

3 बेर, 5 पलाश, 1 कसई, 1 आंजन

595/4

0.040

594/5

5 पलाश, 3 बेर 595/5

0.130

597/1

6 बेर, 5 पलास , 1 कसई

0.100

597/2

5 पलाश , 4 बेर, 1 खमेर

0.050

598/2

2 बेर, 2 पलाश, 1 कसई 1 आंजन

0.080

598/6

1 गुरार, 1 कसई, 8 पलाश, 3 बेर, 1 महुआ

0.200

598/8

12 पलाश , 6 बेर, 3 कसई,

2आंजन-

0.050

598/5

2बेर, 4 पलाश 598/7

0.140 11 पलाश, 3 बेर, 2 कसई , 1 गुरार

0.030

598/13

2 कसई, 3 बेर , 1 आंजन , 1 पलाश

0.090

598/11

2 बेर, 3 पलाश, 1 कसई 598/12

2 पलाश , 2 बेर, 1 आंजन

0.010

598/14

1 पलाश, 1 बेर

0.010

598/15

2 पलाश

0.040

590/6

1 आंजन, 2 बेर, 2 पलाश 590/9

590/24

0.200 1 बीजा, 1 आम, 1 सेमर, 1 कौआ

590/25

590/26

0.040 1 जामुन, 1 कौआ 590/27

योग ..4.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.- काचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7110- जि.भू.अ. 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन. के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट

(ग) ग्राम- मानेगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.300 हेक्टर.

खसरा क्र. अशासकीय

अर्जित रकबा भूमि

प्राप्त किये जाने वाले भूखण्ड में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण

(2)

(1) 386

0.070

(3) 5 आंजन , 2 कसई, 2 पलाश , 2 बेर , 1 बांस , 1 बेर , 1 कुंआ

389 387

0.020 0.070 1 आम, 1 आंजन , 2 बेर, 1 बांस

0.020

385/1

2 बेर, 1 पलाश , 1 कसई

0.220

385/2

1 गुरार, 5 बेर, 1 पलाश

0.100

384

1 आम, 2 कसई, 2 पलाश , 1 बेर

0.040

380/2

3 बेर, 1 आम , 1 पलाश 380/3

0.060 1 आम, 2 कसई, 4 पलाश , 3 बेर

0.040

380/5

1 आंजन, 1 कसई, 1 पलाश, 1 बेर

0.060

381/3

2 बेर, 1 कसई, 1 पलाश

0.030

381/5

1 जामुन, 1 महुआ, 1 पलाश, 1 बेर

0.040

381/1

1 पलाश , 2 बेर

0.060

381/4

1 बेर, 1 पलाश 330

0.090 5 पलाश, 1 कसई, 1 आंजन, 1 बेर

0.010

338/4

1 बेर , 1 कसई 338/6

4पलाश , 2 बेर

0.200

338/7

0.050

341

2 पलाश , 1 बेर

0.010

329/5

1 पलाश, 1 बेर 332

0.110 3 पलाश , 2 बेर, 1 आंजन , 1 बांस

योग .. 1.300

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- काचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 14- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पलेरा

(ग ) नगर/ ग्राम-खेरा, विजयपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.578 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नं.

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.038

50/1/1 1.000

0.106

50/1/4 1.000

0.074

0.036

336/11/25 0.500 336/41/41 0.200

0.208

336/41/34/1 1.000

0.116

336/41/43/ख 1.283

योग .. 0.578

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- खेरा- विजयपुर मार्ग में उर नदी पर पुल एवं दोनों तरफ पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु ग्राम- खेरा , विजयपुर की भूमि अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण सं. सागर जिला सागर के कार्या . में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. भू- अर्जन- 2013-1197 प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-अलीराजपुर

(ख ) तहसील- जोबट

(ग) ग्राम-टैमाची

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टर .

सर्वे नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

537 पैकी

0.15

0.15

538 पैकी

541/3 पैकी

0.10

0.15

541/2पैकी

योग . 0.55

भूमि की आवश्यकता (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये है-छोटाईटारा सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जोबट तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 30 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 44- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 3794

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- चीनोर

(ग ) ग्राम- आंतरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.610 हेक्टेयर .

सर्वे

क्र. (1)

अर्जित किये जाने वाला रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

0.073

1523/मि-1

1523/1मि-2

0.157

0.380

1523/2

योग.. 0.610

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्र. 11018- प्र. क्र. - 3-अ-82- वर्ष- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम- विलहरी , प.ह.नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.67 हेक्टर.

खसरा नं.

में से

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.04

235/1

239/1

0.18

0.19

239/2

268

0.02

0.02

238/1

238/2

0.14

240

0.25

157/1

0.33

92/1

0.03

309

0.05

312

0.18

0.10

314

308

0.66

0.05

313

317

0.01

0.06

318

0.04

327/3

72

0.03

319

0.06

326

0.03

327/5

0.01

327/6

0.01

320/1

0.02

321

0.04

323/1

0.04

0.03

325

327/1

0.07

327/4

0.04

327/2

0.05

190

0.50

191/1

0.39 योग 3.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- विलहरी जलाशय योजना की दाई मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण किया जा सकता है- अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व केसली के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र . 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

क्र. 11019 -प्र. क्र. - 1-अ-82- वर्ष- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग) ग्राम- पटना नाहर मऊ, प.ह.नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.99 हे.

खसरा नं.

में से

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

76/2

0.07

77/4

0.14

88/2

0.05

0.01

89

96/1

0.12

0.01

96/2

96/3

0.03

0.03

96/4

0.01

96/5

0.01

96/6

0.01

96/7

96/8

0.01

0.01

96/9

0.01

96/10

0.01

96/11

0.10

96/12

0.05

97/1

97/3

0.15

0.17

100/1

0.15

379

0.18

380

0.18

90/2

0.03

92/2

92/4

0.17

0.08

94/1

(1)

(2)

0.02

253

252

0.06

0.01

390

257/4

0.01

258

0.07

0.10

274

287

0.01

0.08

347

0.08

349

353

0.12

0.27

354

0.40

364/2

0.06

387

0.06

388

0.08

389/1

389/2

0.09

0.01

391/2

392

0.07

393

0.08

0.14

396/5

0.15

377/1

377/4

0.14

377/5

0.04

0.01

377/2

360/1

0.02

266/2

0.02 योग 3.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- विलहरी जलाशय योजना की दाई मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण किया जा सकता है- अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र . 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11020-प्र. क्र. 2-अ-82- वर्ष- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा 3796

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम- मेडकी, प.ह.नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.51 हे.

खसरा नं. में से

(हेक्टर में) रकबा

(2)

(1)

0.07

329/2

333/1

0.12

334/2

0.12

335/3

0.01

335/1

0.10

0.37

359

360

0.02

363/1

0.16

363/2

0.09

0.02

391

0.03

363/3

0.30

364/1

365

0.14

0.17

368/1

0.05

368/2

370/1

0.26

371

0.07

392

0.06

0.05

394

397/1

0.30

योग 2.51

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- विलहरी जलाशय योजना की दाई मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण किया जा सकता है- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व केसली के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. 12969 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- घोटीयादेव

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 20.993 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.585

0.390

111/2

0.410

111/5

111/6

0.365

111/7

0.410

2.100

113/1

115

1.415

150/1

2.465

150/2

0.318

0.900

157/2

0.570

163/1/4

163/1/3

0.650

163/1/1

0.940

163/2

0.418

0.250

163/1/2

0.668

164, 165, 166

169/2

0.105

170

1.600

222/3

0.210

213/3

0.063

213/5, 213/6 ,

0.272

216/2, 217/2 भाग 1 ]

3797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

0.283

213/4

0.400

213/5

0.084

215/2

215/5

0.105

0.167

215/1

0.418

215/3 , 215/6

0.334

216/1

216/6

0.271

217/7

0.040

217/1

0.700

217/3

0.109

0.180

217/4

0.550

218

1.411

220

221/2

0.105

0.732

167/1

योग .. 20.993

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" घोटीया देव ताालब निर्माण से प्रभावित होने से. " (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्र. 2303 - भू-अर्जन- कार्य-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग ) ग्राम- बढ़ौना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.28 हेक्टेयर.

हटवा माइनर से बढ़ौना सब - माइनर के निर्माण हेतु (अ ) निजी भूमि का विवरण

खसरा

नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.10

550

551

0.02

0.01

549

0.02

548

0.02

544

0.01

545

0.01

547

0.03

555

573

0.03

572

0.03

0.03

575

576

0.02

0.04

577

578

0.03

637

0.12

0.04

638

640

0.01

0.03

639

0.02

652

0.07

651

695

0.12

0.03

696

697

0.04

135

0.05

0.02

133

0.01

134

140

0.01

0.02

141 3798

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(1)

(2) 132

0.03

0.02 131

0.07 130

0.02 107

0.03 129

0.01 128

0.02 167

0.02 177

166

0.01 179

0.03

0.02 180

0.02 181

182

0.02

0.05 183

0.01 209

210

0.04 212

0.02 229

0.02

0.02 213

225

0.02 223

0.01

0.01 222

0.03 221

220/2

0.03

0.01 287

218/1

0.02

0.03 290

0.06 316

0.01 317

315

0.01

0.01 319

0.04 320

0.04 333

336

0.04 337

0.04

0.03 338

362/2

0.01 339

0.06

0.02 340/1

0.08 354

355

0.01

(2)

(1)

353

0.02

352

0.03

351

0.02

0.05

387

0.03

388

389

0.01

2.25

योग ( अ)

(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण

0.01

556

292

0.01

0.01

606

महायोग ( अ + ब) योग ( ब) .. 0.03 2.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत हटवा माइनर की बढ़ौना सब-माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2305- भू-अर्जन- कार्य-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग ) ग्राम- कमर्जी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.765 हेक्टेयर.

कमर्जी माइनर से कमर्जी सब- माइनर के निर्माण हेतु (अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में )

(1)

(2)

0.01

410

416

0.05 भाग 1 ]

3799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(2) (1)

417

0.02 415

0.07

0.07 515

520

0.02 521

0.01

0.01 497

526

0.05

0.01 525

0.05 529

0.02 530

0.03 532

0.05 492

0.01 533

0.01 534

0.02 2375

0.04 535

541

0.02

0.03 551

550

0.02

0.02 549

0.02 591

0.02 596

0.02 597

599

0.04

0.01 605

0.02 606

0.02 629

630

0.01

0.03 639

1307

0.03

0.02 1308

0.06 1311

0.05 1322

0.02 1323

0.05 1324

0.02 1400

0.03 1401

(1)

(2)

1415

0.03

1416

0.02

1419

0.02

0.02

1460

1461

0.01

1462

0.02

1463

0.02

1464

0.02

1465

0.07

1466

0.02

1455

0.01

1456

0.01

0.02

1454

0.04

1248

1250

0.01

1251

0.02

0.02

1252

1243

0.01

1220

0.02

1472

0.06

0.02

1474

1421

0.03

1422

0.02

0.03

1427

0.02

1445

1.70

योग ( अ ) ..

(ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण

609

0.01

607

0.02

608

0.01

638

0.005

1301

0.01

1321

0.01

योग ( ब) 0.065

महायोग (अ+ब) 1.765 3800

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कमर्जी माइनर की कमर्जी सबमाईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्र. 8861-62 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( ग्राम पालाबे तालाब ) प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़

(ग ) ग्राम- देहरीजागीर, मवड़ीपुरा, बांकपुरा

(घ) क्षेत्रफल-1.156 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

ग्राम-देहरीजागीर

136/1

0.025

0.025

136/3

136/4

0.025

0.025

136/5

(2)

(1)

0.018

137/1

137/2

0.018

137/3

0.018

137/4

0.018

140/1/1

0.032

140/1/2

0.032

0.032

140/1/3

140/1/3

0.032

140/2

0.058

0.040

140/3/1

0.040

140/3/2

0.015

141/1

योग . 0.453

ग्राम-बांकपुरा

90/2

0.145

योग . 0.145

ग्राम-मवडीपुरा

0.100

5/1

47/1

0.180

0.253

23

0.025

26/71

योग 0.558 महायोग .. 1.156

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ( ग्राम मान्यापुरा तालाब की नहर ) प्रयोजन में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे का ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ , के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 October 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-10-18.42.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-10-18.42.Ordinary.