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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 25 October 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
43
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-10-25.43.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श

शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2013- कार्तिक 3 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख) ( 1 ) अध्यादेश,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2013

फा. क्र. 3 (ए) 1-2001 - इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग (नई दिल्ली मुख्यालय ) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ, श्री वीरेन्द्र सिंह, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार सौंपने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपता है .

फा. क्र. 3 ( ए) 15-2005-इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री सतीश चन्द्र शर्मा , अतिरिक्त सेशन जज, विशेष न्यायालय, क्रमांक-3 , ग्वालियर विद्युत् अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत गठित को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त सचिव , ( नई दिल्ली मुख्यालय) मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 3 (ए) 15-2005- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, पंचम अतिरिक्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 4- ए- 2002- इक्कीस ब (एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 के अधीन मध्यप्रदेश कुटुम्ब

3801

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .

3802

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्री विनोद कुमार भारद्वाज, द्वितीय अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर के स्थान पर तथा श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर के रिक्त पद पर आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने ( जो भी पहले हो ) तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करता है.

उच्च न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 3 ) के अन्तर्गत होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2013

फा. क्र. 17(ई ) 34-2006- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मार्च 1989 द्वारा तहसील बदनाबर, जिला धार के लिये नियुक्त नोटरी; श्री भारत कुमार सिंह सुन्देचा का दिनांक 20 मार्च 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

फा. क्र. 17 (ई ) 133-2008- इक्कीस- ब (दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जून 1992 द्वारा तहसील केवलारी , जिला सिवनी के लिये नियुक्त नोटरी , श्री जयसिंह बिसेन का दिनांक 6 जनवरी 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिवचरण पाण्डेय, अपर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 1 (ए) 120-93- ब- 2- दो - श्री के. बाबूराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2013 तक अर्जित अवकाश दिनांक 20 अक्टूबर एवं 16 , 17 नवम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री के. बाबूराव , भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री जी. पी. उईके, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अअवि/समन्वय, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. बाबूराव , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. बाबूराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. बाबूराव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबूराव, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 2-2-2013 - बासठ.- सामान्य प्रशासन विभाग , मध्यप्रदेश शासन के कार्य आवंटन नियम में संशोधन संबंधी मध्यप्रदेश (असाधारण ) राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ- ए1-11- 2012-एक( 1 ) , दिनांक 12 सितम्बर 2013 के संशोधन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग के अधीन किया गया है .

(2 ) राज्य शासन एतद्वारा उक्त संशोधन के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-35-95- पच्चीस-4, दिनांक 24 अगस्त 1996 की कंडिका क्रमांक 2(3 ) , 3- ( ग ) में तत्काल प्रभाव से आंशिक संशोधन किया भाग 1 ]

3803

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

जाकर संचालक , अनुसूचित जाति विकास " सदस्य सचिव " के स्थान पर संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास को मध्यप्रदेश राज्य, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण का " सदस्य सचिव " प्रतिस्थापित करता है. अन्य सभी कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. एफ 4-1-2013- बासठ. सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल के कार्य आवंटन आदेश क्रमांक एफ- ए1-11-2012 - एक( 1 ) , दिनांक 12 सितम्बर 2013 द्वारा मध्यप्रदेश शासन कार्य ( आवंटन ) नियम में संशोधन कर " मध्यप्रदेश, राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण " को " विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग " के नियंत्रणाधीन किया गया है.

(2 ) राज्य शासन एतद्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण विनियम, 1995 के संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19 फरवरी 2013 के अनुक्रम में विद्यमान नियमों, कंडिकाओं में निम्नानुसार संशोधन करता है:-

संशोधन

कंडिका 4 ( 3 ) ( ग ) आयुक्त/संचालक, अनुसूचित जाति विकास सदस्य के स्थान पर संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास- सदस्य सचिव प्रतिस्थापित किया जाता है :-

2. अभिकरण तथा शासी निकाय के सदस्य- कण्डिका में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

पद

क्र. पूर्व का नाम तथा पता

संशोधन उपरांत पद नाम तथा पता (1) (2)

(3)

(4) (5)

सदस्य

सदस्य

सचिव

सचिव.

1 आयुक्त/संचालक अनुसूचित जाति विकास.

संचालक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़

जनजाति विकास.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रगोपाल श्रीवास्तव , अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश ) -462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 67-3-12- तीन-1107.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी, 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद माण्डव जिला धार के आम निर्वाचन में श्री खुमान कटारे अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी, 2012को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 13 फरवरी 2012 तक, श्री खुमान कटारे को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पास दाखिल करना था , किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री खुमान कटारे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री खुमान कटारे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री खुमान कटारे से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री खुमान कटारे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 जनवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 27 जनवरी 2013 को शासकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 28 3804

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

जनवरी 2013 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा श्री खुमान कटारे को कारण बताओ सूचना पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 19 जून 2013 में प्रतिवेदित है कि-" अभ्यर्थी श्री खुमान कटारे द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. " आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 24 अगस्त 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया . अभ्यर्थी श्री खुमान कटारे उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुए. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी श्री खुमान कटारे की पुत्री सुश्री संगीता एवं पुत्र को दिनांक 10 अगस्त 2013 को विहित समयावधि में कराई गई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री खुमान कटारे द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा - 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री खुमान कटारे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद माण्डव जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 67-3-12-तीन-1108 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के

[ भाग 1 पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद माण्डव जिला धार के आम निर्वाचन में श्री मुकेश ठाकुर अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी , 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 13 फरवरी 2012 तक, श्री मुकेश ठाकुर को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मुकेश ठाकुर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मुकेश ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री मुकेश ठाकुर से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री मुकेश ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 जनवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 27 जनवरी 2013 को शासकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 28 जनवरी 2013 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा श्री मुकेश ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया . उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 19 जून 2013 में प्रतिवेदित है कि-" अभ्यर्थी श्री मुकेश ठाकुर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. " आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 24 अगस्त 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी श्री मुकेश ठाकुर उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुए. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी श्री मुकेश ठाकुर की पत्नि श्रीमती सुन्दर को दिनांक 10 अगस्त 2013 को विहित समयावधि में कराई गई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री मुकेश ठाकुर द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा- 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मुकेश ठाकुर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद माण्डव जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 67-3-तीन- 1109.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद माण्डव जिला धार के आम निर्वाचन में श्री मुन्नालाल रसोइया अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी , 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 13 फरवरी 2012तक, श्री मुन्नालाल रसोइया को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मुन्नालाल रसोइया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

3805 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मुन्नालाल रसोइया को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री मुन्नालाल रसोइया से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री मुन्नालाल रसोइया को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 जनवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 27 जनवरी 2013 को शासकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 28 जनवरी 2013 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा श्री मुन्नालाल रसोइया को कारण बताओ सूचना पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 19 जून 2013 में प्रतिवेदित है कि-" अभ्यर्थी श्री मुन्नालाल रसोइया द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है."

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 24 अगस्त 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी श्री मुन्नालाल रसोइया उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुए. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी श्री मुन्नालाल रसोइया को दिनांक 10 अगस्त 2013 को विहित समयावधि में कराई गई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री मुन्नालाल रसोइया द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा - 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मुन्नालाल रसोइया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद माण्डव जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

[ भाग 1 3806

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

आदेश

भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2013

कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा. अभ्यर्थी श्री हीरालाल गावर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 जनवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 27 जनवरी 2013 को शासकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 28 जनवरी 2013 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा श्री हीरालाल गावर को कारण बताओ सूचना पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 19 जून 2013 में प्रतिवेदित है कि-" अभ्यर्थी श्री हीरालाल गावर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है . "

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 24 अगस्त 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी श्री हीरालाल गावर उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुए. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी श्री हीरालाल गावर को दिनांक 10 अगस्त 2013 को विहित समयावधि में कराई गई.

क्र. एफ. 67-3-12- तीन- 1110.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री हीरालाल गावर द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा..

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा- 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री हीरालाल गावर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद माण्डव जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

माह जनवरी , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद माण्डव जिला धार के आम निर्वाचन में श्री हीरालाल गावर अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 13 फरवरी 2012 तक, श्री हीरालाल गावर को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री हीरालाल गावर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

आदेश

भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2013 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री हीरालाल गावर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री हीरालाल गावर से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं

क्र. एफ. 67-3-12- तीन-1111 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो 3807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

निर्वाचन अधिकारी जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 19 जून 2013 में प्रतिवेदित है कि-" अभ्यर्थी श्री राजेश ठाकुर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है . " या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 24 अगस्त 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया . अभ्यर्थी श्री राजेश ठाकुर उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुए. सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी श्री राजेश ठाकुर की बहू सुश्री निर्मला को दिनांक 10 अगस्त 2013 को विहित समयावधि में कराई गई.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री राजेश ठाकुर द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजेश ठाकुर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद माण्डव जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, माह जनवरी , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद माण्डव जिला धार के आम निर्वाचन में श्री राजेश ठाकुर अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 13 फरवरी 2012 तक, श्री राजेश ठाकुर को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेश ठाकुर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 8 अक्टूबर 2013 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजेश ठाकुर को कारण बताओ. सूचना पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री राजेश ठाकुर से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

क्र. 4143 -सा- 2-2013 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2357- सा. - 2-2013 देवास , दिनांक 2 फरवरी 2013 अनुसार दशहरे का दूसरा दिन 14 अक्टूबर 2013 ( सोमवार ) सम्पूर्ण, जिला देवास के लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है.

विधान सभा निर्वाचन के दृष्टिगत दशहरे का दूसरा दिन 14 अक्टूबर 2013 ( सोमवार) सम्पूर्ण, जिला देवास के लिये घोषित स्थानीय अवकाश केवल निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शासकीय शिक्षकों के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है .

अभ्यर्थी श्री राजेश ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 जनवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 27 जनवरी 2013 को शासकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 28 जनवरी 2013 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा श्री राजेश ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.

[ भाग 1 3808

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला नीमच, मध्यप्रदेश नीमच, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्रमांक सा.लेख/ 1077 /2013.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग का आदेश क्रमांक-एफ -2( क)-19-2012- बी- 3 -दो, भोपाल दिनांक 8 अगस्त 2013 एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल का पृ. क्र. पुमु-19- योजना-3-7892-13 , दिनांक10 अगस्त 2013 के माध्यम से जिला नीमच में नवीन पुलिस थाना नीमच सीटी नवीन पुलिस चौकी सरवानियां महाराज एवं हर्कियाखाल फंटा के संचालन हेतु आदेश प्रसारित किया गया है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा-2 के खण्ड- एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियां मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 ( क ) 15-99- बी- 3- दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है. उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 9 सितम्बर 2013 अनुसार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खण्ड- एस के अंतर्गत , प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक -1 में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक -2 में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक -3 में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है. विवरण इस प्रकार है:-

नीमच विश्रामगृह के सामने रोड से स्पेंटा पेट्रोल पम्प तिराहा, ग्वालटोली , भोलियावास , के सामने से बायपास होते हुये भरभडिया तिराहे से जावद सीमा तक की सड़क. विश्रामगृह से ग्वालटोली तरफ जाने पर सड़क के दाहिनी ओर के हिस्से नवीन पुलिस थाना नीमच सीटी क्षेत्र व सड़क के बांयी ओर के हिस्से पुलिस थाना नीमच केंट के अंतर्गत आवेंगे.

नीमच विश्रामगृह के सामने से शोरूम चौराहा आने वाली सड़क पर नाले की पुलिया तक आकर बांयी ओर मुड़कर नाले के साथ- साथ सीमा रहेगी जो सुन्दरम मैरिज गार्डन के आगे पुनः शहाबुद्दीन वली शाह की दरगाह की ओर जाने वाली सड़क के साथ - साथ होकर महें - नसीराबाद हाई - वे कोऐगिस गैस पम्प ( हनुमान मंदिर के सामने ) के पास काटते हुए रेलवे ट्रेक पर जाकर मिलेगी .

नीमच विश्रामगृह के इस सीमा के सहारे चलने पर बाई ओर का भाग नवीन पुलिस थाना नीमच सीटी क्षेत्र में एवं दाहिनी ओर का भाग पुलिस थाना नीमच केंट के अन्तर्गत आवेगा. जहां यह सीमा रेलवे ट्रेक से जाकर मिलेगी उससे आगे हर्कियाखाल की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक के बायीं ओर का भाग नवीन पुलिस थाना नीमच सीटी एवं दाहिनी ओर का भाग पुलिस थाना बघाना क्षेत्र के अन्तर्गत आवेगा. ग्रामों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक

थाना क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया गया स्तंभ क्र. -3 (4)

वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार

स्तंभ क्र. -2

(3)

राजस्व ग्राम का नाम स्तंभ क्र. - 1 (2)

(1)

नीमच सीटी

नीमच केंट

1 नीमच सीटी

नीमच सीटी

नीमच केंट

2 रावतखेडा

नीमच सीटी

नीमच केंट

3 जेतपुरिया

नीमच सीटी

नीमच केंट

4 गिरदौडा

नीमच सीटी

नीमच केंट

5 पिपलोन

नीमच सीटी

नीमच केंट

6 रेवली देवली

नीमच सीटी

नीमच केंट

7 पिपलिया नाथावत

नीमच सीटी

नीमच केंट

8 झालरी

नीमच सीटी

नीमच केंट

9 मेलकी

नीमच सीटी

नीमच केंट

10

आक्या

नीमच सीटी

नीमच केंट

11 दोबड

नीमच सीटी

नीमच केंट

12 रायसिंगपुरा 3809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

(4

(3)

नीमच सीटी नीमच केंट

13 तिनक्याखेडी

नीमच सीटी नीमच केंट

14 नीलकण्ठपुरा

नीमच सीटी नीमच केंट

15 भादवामाता

नीमच सीटी नीमच केंट

16 खेताखेडा चारण

नीमच सीटी नीमच केंट

17 बोरखेडी पानेरी

नीमच सीटी नीमच केंट

18

जवासा

नीमच सीटी नीमच केंट

सावन

19

नीमच सीटी नीमच केंट

20 सावनकुण्ड

नीमच सीटी नीमच केंट

21 दुलाखेडा

नीमच सीटी नीमच केंट

22. धनेरिया खुर्द

नीमच सीटी नीमच केंट

23 भोलिया वास

नीमच सीटी नीमच केंट

24 मालखेडा

नीमच सीटी नीमच केंट

बरूखेडा

25

नीमच सीटी नीमच केंट

26 ढोलपुरा

नीमच सीटी नीमच केंट

27 नवलपुरा

नीमच सीटी नीमच केंट

28 नेवड

नीमच सीटी नीमच केंट

29 हासपुर ( विरान ग्राम)

नीमच सीटी नीमच केंट

30 निपानियां

नीमच सीटी नीमच केंट

31 सरवानियां बोर

नीमच सीटी नीमच केंट

32 राणपुर

नीमच सीटी नीमच केंट

33 पिपलिया हाडा

नीमच सीटी नीमच केंट

34 राजपुरिया

नीमच सीटी नीमच केंट

सरजना

35

नीमच सीटी नीमच केंट

36 बोरखेडी कलां

नीमच सीटी नीमच केंट

37 पिपलिया चारण

नीमच सीटी नीमच केंट

38 सेमली चन्द्रावत

नीमच सीटी नीमच केंट

39 सेमली चक्र

नीमच सीटी नीमच केंट

40

मानपुरा

नीमच सीटी नीमच केंट

41 जावी

नीमच सीटी नीमच केंट

42 चडौली

नीमच सीटी नीमच केंट

43 थडौली

नीमच सीटी नीमच केंट

44 हडमंतिया रावजी

नीमच सीटी नीमच केंट

45 बडौली

नीमच सीटी नीमच केंट

46 नरसिंहपुरा

नीमच सीटी नीमच केंट

खातियाखेडी

47

नीमच सीटी नीमच केंट

48 मंसाखेडी ( विरान ग्राम)

नीमच सीटी नीमच केंट

49 किशनपुरिया

नीमच सीटी नीमच केंट

50 सेदरिया 3810

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(1)

(2) थाना-बघाना

चौथखेडा

1

2 अरनिया मानगिर 3 बिसलवास बामनिया 4 कानाखेडा

5 जमुनियां खुर्द

6 चम्पी

7 रातडिया

8 डासिया

9 डसानी

10 बिसलवास सोनिगरा 11 अडमालिया

12 बरखेडा हाडा

13 हडमंतिया व्यास 14 सगरानी

15 हिंगोरिया

16 आमलीखेडा

17 काली कोटडी 18 जमुनियां कला 19

दलावदा

20 भाटखेडा

21 केलूखेडा

22 बामनिया

23

पिपलिया व्यास 24 लसुडी तंवर

25 जोरावरपुरा

26 सिरखेडा

27

ढाबा

28 उमाहेड़ा

29 कुनपुरियां

30

छायन

31 लसुडी हाडा

32 सेमली मेवाड

33

मुण्डला

34 गुलाबखेडी

35 बोरदिया कलां 36 बोरदिया खुर्द

37 मांगरोल चक्र

38 दीपूखेडी

39 विशनियां

(3)

(4)

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

बघाना

नीमच सीटी

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी

नीमच सीटी बघाना

बघाना

नीमच सीटी

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

बघाना

नीमच सीटी

नीमच सीटी बघाना

बघाना

नीमच सीटी

नीमच सीटी बघाना

बघाना

नीमच सीटी

नीमच सीटी बघाना

बघाना

नीमच सीटी

नीमच सीटी बघाना

बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी

नीमच सीटी बघाना

बघाना

नीमच सीटी

नीमच सीटी बघाना

बघाना

नीमच सीटी भाग 1 ]

3811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2) (1)

40 पिपलिया मिर्च 41 टाटियांखेडी

42 ठिकरियां

43 हमेरियां

44 मेलकी मेवाड 45 रामपुरियां

हडमंतिया पवांर 46

47 बेलारी

थाना-जावद

1 सरवानियां महाराज 2 आमलीभाट

3 गादोला

4

ढाबा

5 ढाबी

6

बराडा

7 धामनियां

8 लासूर

9 आंकली

10 खेरखेडा

11 बरखेडा चौहान 12 अरनियां मामादेव 13 बांगरेड

14 खुर्दखेडी

15 बसेडीभाटी

16

मडावदा

17 राणपुर

18 जगेपुर मीणा 19 अखेपुर

20 कलेपुर

21 गोठडा

22 समेल

23 गणेशपुरा

24 मोरवन

25 उपरेडा

(4)

(3)

बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

नीमच सीटी बघाना

बघाना

नीमच सीटी

नीमच सीटी बधाना

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

जावद

सरवानियां महाराज

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

जावद

सरवानियां महाराज

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

जावद

सरवानियां महाराज

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

सरवानियां महाराज जावद

जावद

सरवानियां महाराज विकास सिंह नरवाल , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव ( गृह ) .

3812

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2013

क्र. 6982-2906-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु-

क्रमांक

(3) (2)

(1)

उच्चस्तर इन्दौर संभाग

1 श्री सत्य नारायण सिंह यादव शिक्षक ( दृष्टि बाधित ) शिक्षिका ( दृष्टि बाधित ) 2 सुश्री दुर्गा भिलाला

निम्नस्तर रीवा संभाग

1 श्री ओंकार नाथ त्रिपाठी

मैट्रन क्र. 6985-2920-अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु- क्रमांक

(3) (2)

(1)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर (सश्रेय ) 1 श्री स्वरोचिष सोमवंशी

सहायक कलेक्टर 2 श्री पंकज जैन

सहायक कलेक्टर (सश्रेय) 3 श्री अजय कटेसरिया

सहायक कलेक्टर 4 श्री राजीव रंजन मीना

(2)

(3) (1)

सहायक कलेक्टर 5 श्री दीपक आर्य

सहायक कलेक्टर 6 श्री अनुराग वर्मा

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 7 श्री नीरज कुमार सिंह

सहायक कलेक्टर 8 श्रीमती सुरभि सिन्हा

सहायक कलेक्टर (सश्रेय) १ कु. प्रतिभा पाल

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 10 श्री फटिंग राहुल हरिदास

11 श्री बक्की कार्तिकेयन

सहायक कलेक्टर (सश्रेय)

सहायक कलेक्टर (सश्रेय ) 12 श्री रोहित सिंह

13 श्रीमती निधि निवेदिता

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)

सहायक कलेक्टर 14 श्री चन्द्र मोहन ठाकुर

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 15 श्री प्रवीण सिंह ढायच

नायब तहसीलदार 16 श्री सुनील कुमार शर्मा दौनेरिया

नायब तहसीलदार 17 श्री यजुवेन्द्र वाघमारे

नायब तहसीलदार 18 श्री संदीप श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 19 श्री राकेश सिंह जाटव

रजस्व निरीक्षक 20 श्री राजन शर्मा

राजस्व निरीक्षक 21 श्री सरबजीत सिंह वारिया

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 22 श्री सै . परवेज अली

नायब तहसीलदार 23 श्री धीरेन्द्र कुमार गुप्ता

नायब तहसीलदार 24 श्री रवीश कुमार भदौरिया

नायब तहसीलदार 25 श्री नवीन भारद्वाज

नायब तहसीलदार 26 श्रीमती वंदना बघेल

राजस्व निरीक्षक 27 श्री ध्रुवसिंह बुन्देला

राजस्व निरीक्षक 28 श्री बिशम्भर दयाल मॉझी

राजस्व निरीक्षक 29 श्री आनन्द कुमार शुक्ला

राजस्व निरीक्षक 30 श्री ओमप्रकाश तिवारी

जबलपुर संभाग

सहायक कलेक्टर 31 श्री बी. विजय दत्ता

32 श्री उदय प्रताप सिंह

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सहा. अधी. भू- अभिलेख 33 श्रीमती मंजूषा शर्मा

राजस्व निरीक्षक 34 श्री प्रसन्न कुमार वर्मा

राजस्व निरीक्षक 35 श्री कुंवरलाल राउत

राजस्व निरीक्षक 36 श्री के. सी. अग्रवाल

राजस्व निरीक्षक 37 श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव भाग 1 ]

3813

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2)

(3) (1)

राजस्व निरीक्षक 38 श्री आश नारायण सिंह

राजस्व निरीक्षक 39 श्री बलीराम साहू

राजस्व निरीक्षक 40 श्री केशी राम चौकसे

राजस्व निरीक्षक 41 श्री हीरालाल धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 42 श्री राज बहादुर सिंह चिचाम

राजस्व निरीक्षक 43 श्री गुरूदास प्रसाद मेहरा

सागर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 44 श्रीमती सपना त्रिपाठी

नायब तहसीलदार 45 श्री अभिनव शर्मा

नायब तहसीलदार 46 श्री चन्द्र कुमार ताम्रकर

राजस्व निरीक्षक 47 श्री कृष्ण कुमार पटेल

राजस्व निरीक्षक 48 श्री विष्णु कुमार सोनी

राजस्व निरीक्षक 49 श्री प्रमोद कुमार पुष्पध

राजस्व निरीक्षक 50 श्री नरेन्द्र कुमार मार्को

इन्दौर संभाग

51 श्री शाश्वत सिंह मीना

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय )

मुख्यकार्यपालन अधिकारी 52 कु. माया वारिया

नायब तहसीलदार 53 श्री दिवाकर सुल्या

नायब तहसीलदार 54 सुश्री सविता चौहान

नायब तहसीलदार 55 श्रीमती किरण गेहलोत

56 श्री नितिन चौहान

नायब तहसीलदार 57 श्रीमती रेखा सचदेव

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 58 सुश्री वंदना चौहान

59 श्री राजेश जोशी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 60 श्री पंकज यादव

राजस्व निरीक्षक 61 श्री शेखर बापट

राजस्व निरीक्षक 62 श्री चन्द्रशेखर जोशी

63 श्री मनीष बिरथरे

राजस्व निरीक्षक 64 श्री संतोष चौरे

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 65 श्री विक्टर रोड्रिक्स

राजस्व निरीक्षक 66 श्री सुरेश बामनिया

रीवा संभाग

नायब तहसीलदार 67 कु. रैना तामियाँ

राजस्व निरीक्षक 68 श्री बैद्यनाथ प्रसाद पाठक

राजस्व निरीक्षक 69 श्री यादवेन्द्र मणि त्रिपाठी

राजस्व निरीक्षक 70 श्री सुखदेव सिंह भवेदी

राजस्व निरीक्षक 71 श्री श्याम लाल कोरी

(3) (2)

(1)

राजस्व निरीक्षक 72 श्री सुदामा प्रसाद कोरी

राजस्व निरीक्षक 73 श्री राम कुमार पनिका

राजस्व निरीक्षक 74 श्री कृष्णा नायक

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 75 श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर

76 श्री जगदीश प्रसाद बिलोरे मुख्यकार्यपालन अधिकारी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी 77 कु. श्रुति चौधरी

शहडोल संभाग

78 श्री नीलमणि अग्निहोत्री

डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)

राजस्व निरीक्षक 79 श्री सुखलाल सिंह

राजस्व निरीक्षक 80 श्री बैद्यनाथ पाण्डेय

होशंगाबाद संभाग

राजस्व निरीक्षक 81 श्री धनजी मालवीय

राजस्व निरीक्षक 82 श्री हंसकुमार ओनकर

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

नायब तहसीलदार 1 कु. प्रियंका नेताम

2 श्री शारदा प्रसाद चड़ार

सहा. अधी . भू- अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 3 श्री हसन उद्यीन खिलजी

राजस्व निरीक्षक 4 श्री आर. के. यादव

राजस्व निरीक्षक 5 श्री मो . अनीस कुरैशी

राजस्व निरीक्षक 6 श्री राम प्रसाद नागर

राजस्व निरीक्षक 7 श्री मुकेश सिंह

राजस्व निरीक्षक 8 श्री घनश्याम प्रसाद साहू

राजस्व निरीक्षक 9 श्री योगेश श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 10 श्री पी . एस. बेदी

राजस्व निरीक्षक 11 श्री फिरोज अली

राजस्व निरीक्षक 12 श्री प्रयाग सिंह

राजस्व निरीक्षक 13 श्री निलेश सरवटे

राजस्व निरीक्षक 14 श्री राजेन्द्र जैन

राजस्व निरीक्षक 15 श्री अताउल्ला खान

राजस्व निरीक्षक 16 श्री मुमताज अली

राजस्व निरीक्षक 17 श्री विनोद पाठक

राजस्व निरीक्षक 18 श्री देवेन्द्र शुक्ला 3814

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2)

(3) (1)

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 19 श्री दीनाराम काकोडिया

राजस्व निरीक्षक 20 श्री सियाराम श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 21 श्री गजेन्द्र सिंह मीना

राजस्व निरीक्षक 22 श्री बनवारी लाल डोंगर

राजस्व निरीक्षक 23 श्री कैलाश नारायण साहू

राजस्व निरीक्षक 24 श्री कल्याण सिंह जाटव

राजस्व निरीक्षक 25 श्री दीपक गोस्वामी

राजस्व निरीक्षक 26 श्री रतीराम रावत

राजस्व निरीक्षक 27 श्री राकेश कुमार निगम

राजस्व निरीक्षक 28 श्री सुरेश कुमार राठौर

राजस्व निरीक्षक 29 श्री शिव नारायण दुबे

राजस्व निरीक्षक 30 श्री गनी साय पैंकरा

राजस्व निरीक्षक 31 श्री कैलाश बाबू श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 32 श्री वीरसिंह कौरव

राजस्व निरीक्षक 33 श्री महेश कुमार ओझा

जबलपुर संभाग

नायब तहसीलदार 34 श्री आशीष श्रीवास्तव

नायब तहसीलदार 35 श्री सौरभ वर्मा

सहा. अधी. भू- अभिलेख 36 श्री उमराव सिंह ठाकुर

राजस्व निरीक्षक 37 श्री देवलाल नेताम

राजस्व निरीक्षक 38 श्री मुन्नालाल तिवारी

राजस्व निरीक्षक 39 श्री सुशील कुमार पटैल

राजस्व निरीक्षक 40 श्री विवेक मुले

राजस्व निरीक्षक 41 श्री संतोष कुमार दुबे

राजस्व निरीक्षक 42 श्री राजेन्द्र प्रसाद खम्परिया

राजस्व निरीक्षक 43 श्री गणेश प्रसाद बर्मन

राजस्व निरीक्षक 44 श्री विनोद कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 45 श्री बृजभान सिंह मार्को

राजस्व निरीक्षक 46 श्री रविशंकर सेन

राजस्व निरीक्षक 47 श्री जुगल किशोर नेमा

राजस्व निरीक्षक 48 श्री राजीव कुमार नेमा

राजस्व निरीक्षक 49 श्री शनिलाल सिरसाम

राजस्व निरीक्षक 50 श्री गिरीश धुलेकर

राजस्व निरीक्षक 51 श्री मनीष कुमार तिवारी

राजस्व निरीक्षक 52 श्री वीरभद्र शुक्ला

राजस्व निरीक्षक 53 श्री केदारसिंह रंहगडाले

(3) (1)

(2)

राजस्व निरीक्षक 54 श्री चेतराम पन्धा

राजस्व निरीक्षक 55 श्री बलसिंह वल्को

राजस्व निरीक्षक 56 श्री जमना प्रसाद भगत

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 57 श्री अनिल कुमार वैष्णव

राजस्व निरीक्षक 58 श्री शंकरलाल जोशी

राजस्व निरीक्षक 59 श्री लक्ष्मण मालवीय

राजस्व निरीक्षक 60 श्री अनिल मेहता

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 61 श्री राम खेलावन सिंह

राजस्व निरीक्षक 62 श्री गया प्रसाद मिश्र

राजस्व निरीक्षक 63 श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 64 श्री प्रदीप कुमार सिंह

राजस्व निरीक्षक 65 श्री कमलेश प्रसाद आदिवासी

राजस्व निरीक्षक 66 श्री पन्नालाल रावत

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 67 श्री कमल प्रसाद मेहरा

राजस्व निरीक्षक 68 श्री सत्यनारायण तलावत

राजस्व निरीक्षक 69 श्री भारत कुमार देवड़ा

राजस्व निरीक्षक 70 कु. प्रियंका टैगोर

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 71 श्री सनत कुमार सिंह

राजस्व निरीक्षक 72 श्री रणमत सिंह कॅवर

राजस्व निरीक्षक 73 श्री सोने सिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 74 श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 75 श्री चन्द्र सिंह मरावी

राजस्व निरीक्षक 76 श्री कौशलेन्द्र शंकर मिश्र

होशंगाबाद संभाग

राजस्व निरीक्षक 77 श्री गुलाब चन्द उइके

राजस्व निरीक्षक 78 श्री सतीश कुमार चौहान

पटवारी

श्री दिनेश कुमार वर्मा

79

राजस्व निरीक्षक 80 श्री मोहन बाबू साहू

नायब तहसीलदार 81 श्री संजय कुमार बारसकर

पटवारी

82 श्री सन्तोष कुमार परते

राजस्व निरीक्षक 83 श्री विजय सिंह बेलवंशी 3815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पटवारी

84 कु. शैली धुर्वे

पदनाम

परीक्षार्थी का नाम

अनु-

पटवारी

85 कु. हरिता सिन्धु ललोरिया

क्रमांक

पटवारी

86 श्री भरत अहिरवार

(3)

(1)

(2)

राजस्व निरीक्षक

87 श्री एम. एस. गहलोद

होशंगाबाद संभाग

राजस्व निरीक्षक

88 श्री प्रेमचन्द नागवंशी

सहायक वन संरक्षक

1 श्री मानेन्द्र सिंह राणा

राजस्व निरीक्षक

89 श्री सुरेश कुमार चौहान

सहायक वन संरक्षक

2 श्री भारत सोलंकी

पटवारी

90 श्री रमेश कुमार घुरेले

वन क्षेत्रपाल

3 श्री सुनील कुमार अशोक

सागर संभाग

वन क्षेत्रपाल

4 श्रीमती प्रगति वर्मा

रीवा संभाग

91 श्री रंजीत ताराम

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नायब तहसीलदार

92 श्री शैवाल सिंह

सहायक वन संरक्षक

विद्या भूषण सिंह

5

राजस्व निरीक्षक

93 श्री निर्मल सिंह राठौर

सहायक वन संरक्षक

6 श्री गौरव कुमार मिश्र

वन क्षेत्रपाल राजस्व निरीक्षक

7 श्री गुमानसिंह नर्गेश

94 श्री मेहन्द्र कुमार कोल

राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

95 श्री कमलेश कुमार गुप्ता

राजस्व निरीक्षक

96 श्री रतन सिंह गौड़

वन क्षेत्रपाल

8 श्री जे. एस. धुर्वे

राजस्व निरीक्षक

97 श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक

98 श्री राजेश कुमार साहू

सहायक वन संरक्षक

9 श्री सुरेश कुमार अहिरवार

राजस्व निरीक्षक.

99 श्री भरत कुमार पाण्डेय

सहायक वन संरक्षक

10 श्री प्रताप सिंह

सहायक वन संरक्षक

11 सुश्री अनुमा त्रिवेदी

इन्दौर संभाग

सहायक वन संरक्षक

12 श्री राजाराम परमार

वन क्षेत्रपाल

13 डॉ. अरुण कुमार पारीक

वन क्षेत्रपाल क्र. 6989-2905-अका-विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

14 श्री अरविन्द कुमार केन

वन क्षेत्रपाल

15 श्री प्रदीप

पदनाम

परीक्षार्थी का नाम

अनु-

वन क्षेत्रपाल

16 श्री जीतेन्द्र तोमर

क्रमांक

वन क्षेत्रपाल

17 श्री सरदार सिंह चौहान

(3)

(2)

(1)

वन क्षेत्रपाल

18 श्री शिव प्रसाद धुर्वे

वन क्षेत्रपाल निम्नस्तर

19 कु. सीमा सिंह

वन क्षेत्रपाल

20 श्री रमेश कुमार मरकाम

इन्दौर संभाग

भोपाल संभाग

1 श्री सत्य नारायण सिंह यादव शिक्षक ( दृष्टि बाधित)

सहायक वन संरक्षक

21 श्री करन सिंह रन्धा

रीवा संभाग

सहायक वन संरक्षक

22 श्री तरूणा वर्मा

वन क्षेत्रपाल

23 श्री सुधीर पटले

2 श्री ओंकार नाथ त्रिपाठी

मैट्रन

ग्वालियर संभाग

मैट्रन.

3 श्री अजय कुमार भुंजिया

सहायक वन संरक्षक

24 श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव

भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2013

वन क्षेत्रपाल

25 श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी

सहायक वन संरक्षक

26 श्री बलवन्त सिंह चौहान

सहायक वन संरक्षक

27 श्री अमित पाटोदी

सहायक वन संरक्षक

28 श्री वाय. एस . रघुवंशी

क्र. 7000-3481 -अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- प्रक्रिया एवं लेखा ( बिना पुस्तकों

सहायक वन संरक्षक

29 श्री नरेश चन्द्र पाटीदार 3816

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(3) (2)

(1)

सहायक वन संरक्षक 30 सुश्री प्रियंका चौधरी

सहायक वन संरक्षक 31 श्री अमित कुमार सिंह

जबलपुर संभाग

सहायक वन संरक्षक 32 डॉ. कल्पना तिवारी

सहायक वन संरक्षक 33 श्रीमती अर्चना पटेल

वन क्षेत्रपाल श्रीमती त्रिवेणी वरकड़े

34

सहायक वन संरक्षक 35 श्री अरूण सिंह

वन क्षेत्रपाल 36 श्री शैलेन्द्र तिवारी

वन क्षेत्रपाल 37 श्री विवेक कुमार नाग

वन क्षेत्रपाल 38 श्री धरमसिंह सोलंकी

सहायक वन संरक्षक 39 श्री लोकेश निरापुरे

सहायक वन संरक्षक 40 श्री हेमेन्द्र सिंह सोलंकी

सहायक वन संरक्षक 41 श्री सुनील कुमार पन्द्रे

वन क्षेत्रपाल 42 श्री विजय सिंह चौहान

वन क्षेत्रपाल 43 श्री ओम प्रकाश भलावी

वन क्षेत्रपाल 44 श्री वीरेन्द्र सिंह अचालिया

वन क्षेत्रपाल 45 श्री मुकेश कैन

वन क्षेत्रपाल 46 श्री पारूल सिंह

वन क्षेत्रपाल 47 श्री कृष्णा वर्मा

वन क्षेत्रपाल 48 श्री हिमांशु अग्रवाल

वन क्षेत्रपाल 49 श्री राघवेन्द्र गौतम

वन क्षेत्रपाल 50 श्री सुरेन्द्र कुमार शेन्डे

वन क्षेत्रपाल 51 सुश्री शिल्पी जायसवाल

वन क्षेत्रपाल 52 श्री राजकुमार शिवहरे

क्र. 7005-2901 -अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- भू- योजन तथा विद्युत् सुरक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु- क्रमांक

(3) (2)

(1)

उज्जैन संभाग

उपयंत्री 1 सुश्री सुमी मोदी

उपयंत्री 2 श्री गिरीश कुमार माथनकर

इन्दौर संभाग

उपयंत्री 3 श्री संजू सिंह बडोदिया

उपयंत्री 4 कु. युक्ति अदलखा

(3) (1)

जबलपुर संभाग

उपयंत्री श्रीमती ज्योति यादव

5

उपयंत्री 6 श्री विनीत जैन

भोपाल संभाग

उपयंत्री श्री अमित कुमार गौर

7

उपयंत्री 8 कु. दीपिका सावनेर

रीवा संभाग

उपयंत्री 9 श्री नवीन कुमार त्रिपाठी

होशंगाबाद संभाग

उपयंत्री.

10 श्री नौशाद अहमद

क्र . 7007-2914-अका- विपप्र -2013 .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( केवल अधिनियम की पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु-

क्रमांक

(3) (2)

(1)

उच्चस्तर

सागर संभाग

कराधान सहायक 1 श्री धनीराम चढ़ार

कराधान सहायक 2 श्री जीतेन्द्र विश्वकर्मा

कराधान सहायक 3 श्री प्रदीप कुमार वर्मा

कराधान सहायक 4 कु. पूर्ती पाठक

इन्दौर संभाग

कराधान सहायक 5 कु. रीना चौहान

वाणिज्यिक कर अधिकारी 6 श्री मनीष कुमार व्यास

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 7 श्री राशिद अलीखान

वाणिज्यिक कर अधिकारी 8 श्री राजीव परिहार

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 9 श्रीमती अमृता श्रीवास्तव

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री प्रशान्त आर्य

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्री सुनील जाट

वाणिज्यिक कर अधिकारी 12 श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत भाग 1 ]

3817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(3) (2)

(1)

जबलपुर संभाग

कराधान सहायक 13 श्री शरद कुमार राय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्री विनय कुमार कोल

14

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 श्री सुखदेव सिंह वरकड़े

कराधान सहायक 16 श्री योगीराज इड़पाचे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 कु. कीर्ति सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 18 श्री वीरेन्द्र कुमार निगम

कराधान सहायक 19 श्री प्रदीप खम्परिया

वाणिज्यिक कर निरीक्षक सुश्री ज्योति रानी ब्रम्हे

20

कराधान सहायक श्री आशीष कुमार साखरे

21

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्री नीलेश भूमकर

निम्नस्तर

सागर संभाग

कराधान सहायक 1 श्री गुड्डू काछी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 श्री पी . सी. साहू

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 श्री मोहित कुमार जैन

कराधान सहायक 4 श्री सूर्यकान्त दुबे

कराधान सहायक 5 श्री प्रसन्न कुमार जैन

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री सत्यम चौबे

इन्दौर संभाग

कराधान सहायक 7 श्री दीपक परमार

कराधान सहायक 8 सुश्री शिल्पी अग्रवाल

कराधान सहायक 9 श्रीमती प्रियंका बारगल

कराधान सहायक 10 श्री राजकुमार पाण्डेय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्री नवीन कोरी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 श्री देवेन्द्र पंत

13 श्री ओम प्रकाश खाण्डे

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 श्री ललितेश सिंह नायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 श्री अभिनन्दन चौधरी

कराधान सहायक 16 श्री रंजीत हरित

कराधान सहायक 17 कु. प्रीति बरूआ

कराधान सहायक 18 श्री शैलेन्द्र असाटी

कराधान सहायक 19 श्री दिनेश डुडवे

कराधान सहायक 20 कु. प्रियंका यादव

कराधान सहायक 21 श्री सुमित डावर

कराधान सहायक 22 श्री विरेन्द्र मुवेल

23 श्री रामेश्वर चौहान

कराधान सहायक

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 24 श्री रामसिंह सस्तियां

(3)

(2)

(1)

भोपाल संभाग

श्री संजीव चौहान

सहायक वाणिज्यिक कर 25

अधिकारी.

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 26 श्रीमती नीतू दीवान गुबरेले

सहायक वाणिज्यिक कर 27 श्रीमती मोनिका अलावा

अधिकारी.

कराधान सहायक 28 कु. नीलम गुप्ता

कराधान सहायक 29 सुश्री हेमलता उइके

कराधान सहायक 30 कु. मेघा शर्मा

कराधान सहायक 31 श्री राजेन्द्र नागले

कराधान सहायक 32 श्रीमती सुषमा शर्मा

कराधान सहायक 33 श्री नवनीत शर्मा

कराधान सहायक 34 कु. सीमा रघुवंशी

कराधान सहायक 35 कु. रेखा बड़ोंदे

कराधान सहायक 36 श्रीमती मौसमी राय

कराधान सहायक 37 श्री प्रीति राठौर

कराधान सहायक 38 श्री राम कुमार गौंड

कराधान सहायक 39 श्री यशपाल मुजाल्दा

सहायक वाणिज्यिक कर 40 श्री रतनसिंह रावत

अधिकारी.

जबलपुर संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 41 श्री विवेक सिंह बघेल

कराधान सहायक 42 सुश्री रंजीता जैन

कराधान सहायक 43 सुश्री रूचि सराफ

कराधान सहायक 44 कु. मधुलिका ठाकुर

कराधान सहायक 45 कु. उर्मिला पटेल

कराधान सहायक 46 श्री हरिओम डेहरिया

कराधान सहायक 47 श्री आराधना पाण्डेय

48 श्रीमती बेगम मरावी

कराधान सहायक

कराधान सहायक 49 श्री जितेन्द्र मिश्रा

कराधान सहायक 50 श्री कृपा शंकर सिंह

कराधान सहायक 51 श्री सियाराम रघुवंशी

कराधान सहायक 52 श्री मोहम्मद शकील अंसारी

कराधान सहायक 53 श्री सचिन कुमार जायसवाल

कराधान सहायक 54 श्री मृत्युंजय तिवारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 55 श्री विनय कुमार त्रिपाठी

कराधान सहायक 56 कु. दीपा मेहरचंदानी

कराधान सहायक.

57 कु. श्रद्धा गोल्हानी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

3818

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 30 सितम्बर 2013

प्र.क्र. 15 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन-8825.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

1.974

हथनोरा

बैतूल

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हथनोरा - परसोड़ी- बैतूल बाजार मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बैतूल.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(3)

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र.क्र. 16 अ- 82 - वर्ष 2012-13- भू-अर्जन-8826.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1) (2)

0.646

बैतूल बाजार

बैतूल

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हथनोरा - परसोड़ी- बैतूल बाजार मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , बैतूल.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

3819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

प्र.क्र. 17 अ- 82- वर्ष 2012-13- भू- अर्जन- 8827.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

2.220

परसोड़ी खुर्द

बैतूल

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हथनोरा-परसोड़ी बैतूल बाजार मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

विभाग , बैतूल. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3)

का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

भूमि

( 4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बैतूल , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र.क्र. 18 अ - 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-8828 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.568

परतापुर

बैतूल बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

हथनोरा - परसोड़ी- बैतूल बाजार मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , बैतूल.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

3820

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

प्र.क्र. 65 अ - 82- वर्ष 2011-12 - भू- अर्जन- 8829.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

1.772

करजगांव

मुलताई

बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मुलताई- पिसाटा-बिरूल मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , बैतूल.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2013

भू-अर्जन- प्र. क्र. 1 - अ-82-2012-13.-क्योंकि, राज्य शासन को इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना थी अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी गई थी तथा राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया था जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 201 , दिनांक 18 जनवरी 2013 को तथा कालम 07 में उल्लेखित अनुसार दैनिक समाचार - पत्र में प्रकाशन किया गया :-

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

0.100

लालबाग माल

बुरहानपुर

बुरहानपुर

1.650

2.151

हमीदपुरा एमार्गीर्द

योग : 3.901

अनुसूची-1

धारा 4 की उपधारा

दैनिक समाचार- पत्र में प्रकाशन का दिनांक (7)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

गणपति नाका से सिन्धीबस्ती मार्ग निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग बुरहानपुर.

जन-जन जागरण 8 जनवरी 2013 एवं दैनिक उर्दू 8 जनवरी 2013 .

भाग 1 ]

3821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2) प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग बुरहानपुर द्वारा तकनीकि कारणों से अनुसूची में उल्लेखित भूमि के क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने के परिणाम स्वरूप पुनः अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 21 जून 2013 को तथा दैनिक समाचार - पत्रों में निम्नानुसार प्रकाशन कराया गया :-

अनुसूची-2

जिला तहसील ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

दैनिक समाचार- पत्र में प्रकाशन का दिनांक (7)

(6)

धारा 4 की उपधारा

(2) द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(2)

(1)

0.120

लालबाग माल

बुरहानपुर

बुरहानपुर

हमीदपुरा एमार्गीर्द

1.890 2.196 योग : 4.206 (3)

गणपति नाका से सिन्धी बस्ती मार्ग निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग बुरहानपुर.

चौथा संसार 17 जून 2013 एवं राज एक्सप्रेस 18जून 2013.

उपरोक्त अनुसूची -2 में उल्लेखित भूमि के तत्काल अधिग्रहण किए जाने हेतु अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) , 17 (4 ) की अनुमति हेतु प्रस्तुत समुचित सरकार आयुक्त इन्दौर, संभाग इन्दौर को प्रेषित किये गये. समुचित सरकार द्वारा उनके पत्र क्रमांक 784-5-कोर्ट -2013 इन्दौर दिनांक 25 सितम्बर 2013 द्वारा उपरोक्तानुसार प्रकाशित अधिसूचनाओं को निरस्त कर पुनः अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित कराये जाने के आदेश दिये गये. समुचित सरकार द्वारा दिये गये उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में उपरोक्त अनुसूची 1 एवं 2 में उल्लेखित भूमि के अधिग्रहण के संदर्भ में मध्यप्रदेश राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित अधिसूचनाएं निरस्त की जाती हैं.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. 01 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- हुजूर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(ग ) नगर/ग्राम- करारिया

(घ) कुल रकबा 0.961 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.024

72/2

0.105

99/1/2/2

0.028

0.116

117/1/2

117/4/2क

0.016

0.012

117/4/2ख

0.012

117/4/2 -ग

0.040

117/4/3

0.108

168

0.072

169, 170

0.060

251/4

252

0.096

0.040

253, 254 3822

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

0.144

255/1,255/2,255/3

0.072

259

274/121/2

0.016

कुल योग : 0.961

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मलजल प्रवाह योजना पैकेज क्र. BPL- ww-05

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कुक्षी , दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. 837- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग ) ग्राम- बाजड़ीखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-49.08 वर्गमीटर ( आबादी) सर्वे नं.

रकबा ( वर्गमीटर में ) (2)

(1)

109/1

49.08 योग : 49.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब प्रभावित होने से. "

नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , न.घा.वि.प्रा. , मान जोबट, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 838 - भू- अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- खापरखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 306.069 वर्गमीटर ( आबादी) सर्वे नं.

रकबा ( वर्गमीटर में ) (2)

(1)

221.429

182/1क

84.64

180/1

योग : 306.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब प्रभावित होने से. "

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, न.घा.वि.प्रा. , मान जोबट, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 839- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन, के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील-कुक्षी 3823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- चिखल्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-671.94 वर्गमीटर ( आबादी )

रकबा ( वर्गमीटर में ) सर्वे नं.

(2)

(1)

291.24

172/2

380.70

175/1

योग : 671.94

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब प्रभावित होने से. "

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, न.घा.वि.प्रा. , मान जोबट, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2013

राजस्व प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील- खकनार

(ग) ग्राम- सावली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-46.62 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हैक्टेयर में )

(2)

(1)

0.30

283

2.02

284

2.04

287

1.85

291/1

0.40

291/3

(2)

(1)

0.17

290/2

1.00

290/3

1.21

290/4

0.74

290/5

0.48

288

2.03

312/1

2.03

312/2

2.04

312/3

2.19

315/1

1.00

315/2

1.40

315/3

1.60

315/4

0.20

304/9

0.08

304/10

0.20

304/8

0.08

304/7

0.12

304/5

0.12

304/6

0.05

304/4

0.08

304/3

0.05

304/1

311/1

1.60

310/1

0.29

0.50

310/3

0.10

310/4

0.60

311/2

0.25

310/2

1.00

314/1

0.40

314/5

0.20

314/6

0.10

314/7

0.05

318

1.32

317/1

0.65

317/2

2.12

316/1

1.00

316/2

0.82

286/1

0.80

286/2

275

0.62

5.37

323

0.10

324/1

0.23

335/1

0.10

324/2

0.23

335/4 3824

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

0.10

324/3

0.25

335/5

0.24

335/2

0.30

335/3

0.02

336/1

0.28

336/2

0.40

337

1.05

306/1

0.07

290/2

0.14

290/1

0.02

304/9

0.02

304/8

0.02

304/5

0.02

304/4

0.06

304/2

0.05

304/11

0.02

305/2

0.04

152/1

0.07

152/2

0.12

151

0.16

148

0.19

67/4

0.20

66

0.20

65/1

60/1

0.12

0.04

54/3

0.04

54/2

54/1

0.03

0.12

53

0.08

52/1

0.03

51/2

0.02

51/1

50/2

0.02

0.15

50/1

योग : 46.62 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सावली तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्र. 7063- दस - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील- अनूपपुर

(ग) ग्राम- तारांड़ाड़, कर्राटोला, अगरियानार, दुलहरा , अनूपपुर (घ) लगभग क्षेत्रफल-37.323 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम-ताराड़ाड़

0.202

57/1/1/क/8

0.202

57/1/1/क/9

0.809

57/3

0.405

57/6

2.023

64/1/2

64/1/4

1.619

1.619

64/1/5

0.809

64/5

0.304

66/1/4

0.304

66/1/5

0.405

66/11

0.809

151/4

योग : 9.510 भाग 1 ]

3825

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2) (1)

ग्राम-कर्राटोला 63/2

1.619

1.028 63/4

0.425 66/1

1.197 67

0.121 68

0.352 69/2

0.081 69/3क

0.142 73

0.182 74/1

0.231 53/1

0.226 53/2

0.182 76/1

3.145 77/1

0.125 76/2

0.809 77/5

0.214 77/6

0.121 85/1

0.271 90/1

0.271 90/2

0.271 90/3

0.303 90/4

0.271 90/5

0.271 90/6/क

0.202 90/6/ख

0.624 91

0.304 94

0.370 95

0.769 96

0.041 101/2

0.016 5/1

(2)

(1)

0.041

5/2

0.041

5/3

0.020

9/1

0.012

9/2/ख

0.016

9/4

0.049

10/2

0.045

51

0.077

52/1

0.081

52/6

0.028

53/1

0.028

53/2

0.049

59/4

62/1

0.128

65/2/क

0.251

0.032

69/3/क

70

0.101

0.121

74/1

0.081

77/1

योग : 15.385

ग्राम-अगरियानार

0.607

5/1 /ख

0.805

5/2

0.607

5/3

0.101

5/4/क

0.101

5/4/ख

0.101

5/4/ग

5/4/घ

0.101

0.101

5/4/ङ

0.101

5/4/च

8

0.210 3826

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2) (1)

0.101 9/1/1

0.809 9/1/2

0.607 9/1/3/क

0.362 9/1/3ख/1

0.202 9/1/3ख/2

9/3/3

0.362

1.368 19/1/क

2.023 20/2

2.023 20/3

0.425 20/4

1.214 22/1/5

1.000 22/1/6

2.023 22/1/7

0.202 22/1/8

0.405 22/3

0.405 22/4

22/5

1.011

2.023 22/1/2

22/6

1.011 23/2/1

0.400

0.500 23/3/2

0.405 23/4/3

0.607 23/5

23/8

0.142

0.352 55

0.849 61/2

योग : 23.666

ग्राम-दुलहरा 220

0.016 224

0.019

(2)

(1)

0.029

225/2

226

0.013

229/2

0.029

0.019

236

0.009

235/1

0.008

240/1

0.008

240/2

0.008

240/3

240/4

0.008

241

0.029

247/2

0.013

0.022

281/2

283

0.009

0.032

284/2

0.064

291/1

0.019

294/1ख

0.019

294/1 /ग

0.016

295/1

0.013

296

0.051

299

307

0.138

0.038

319

0.032

320

0.048

323

0.048

603

0.022

614

0.023

615

0.040

624/1

0.014

624/2

629

0.048

0.029

631/1 भाग 1 ]

3827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2) (1)

677/2

0.013 678/2

0.048

0.051 679

0.032 694/1

0.032 694/2

0.032 694/3

695/1/1

0.120

0.086 696/3

0.022 703/1

0.022 714

0.037 702/1

0.030 702/2

0.038 715/1/1

0.014 715/1/2

715/2

0.037 716

0.064

0.042 745

746/1

0.042

0.013 880/1

योग : 1.680

ग्राम-अनूपपुर

0.032 1810

1811/2

0.035 1816/1

0.058

0.064 1819/1

0.067 1966

0.068 1967

0.060 1969/2

0.042 1971/2

0.060 1971/3/ख

0.048 1972

(2)

(1)

0.100

1978/1क

0.077

1982/1

0.096

1694/3 क

0.035

1812

0.040

1789

0.020

1794

0.068

1967

0.016

1785/1

0.016

1785/2

1785/3

0.016

0.016

1784/1

0.016

1784/2

0.016

1784/3

0.013

1935/3158/1

0.013

1935/3158/2

0.013

1935/3158/3

0.020

1780/1

0.020

1780/2

1780/3

0.020

0.015

1779/1

0.015

1779/2

0.015

1779/3

0.040

1976/1क

योग : 1.250

महायोग : 51.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- ताराड़ाड़ जलाशय (डूब क्षेत्र) हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नंद कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 3828

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - मऊगंज

(ग) ग्राम- अमोखर

क्र. 6768 - दस- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर.

अनुसूची

खसरा

नं.

अर्जित रकबा (हेक्टे. में ) ( 1 ) भूमि का वर्णन-

(2)

(1)

(क) जिला-अनूपपुर

0.022

729

(ख) तहसील- अनूपपुर

0.029

776/2

(ग) ग्राम- बरबसपुर

0.029

776/2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.243 हेक्टर.

अर्जित रकबा

खसरा

कुल अशासकीय भूमि 0.08 शासकीय भूमि निरंक महायोग 0.08 नम्बर

(हेक्टे. में)

(2)

(1)

480 0.243 योग .. 0.243

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग रीवा के अन्तर्गत नंदनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- बरूआ नाला परकुलेशन टेंक हेतु.

रीवा, दिनांक 27 सितम्बर 2013 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नंद कुमारम , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 286- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(1 ) भूमि का वर्णन-

रीवा, दिनांक 23 सितम्बर 2013

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

क्र. 279- भू-अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 3829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- हर्रई गुजरान

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 हेक्टेयर.

खसरा

नं.

अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(2)

(1)

1.05

104

1.05

योग कृषक भूमि .

म. प्र. शासन की भूमि ..

1.05

कुल योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- कदुआवन बॉध योजना हेतु.

(3 ) भूमि का, नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 287- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- नरैनी पहाड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.285 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(2)

(1)

0.185

455

0.012

322

0.112

502

0.028

500

0.036

499

0.040

501

0.040

453

0.360

455

0.128

456/1

0.144

485/1

(2)

(1)

0.096

486/2/1

0.096

458

1.285

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- नंदनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 27 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर.

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- गिलौहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.125 हेक्टर .

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.036

453/1

0.036

453/2

0.021

454/1

0.084

461

0.007

468

0.123

469/2

0.012

470

0.024

473

0.034

474

0.087

479

0.018

480 3830

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

0.247

510

0.008

527/2

0.078

528

0.009

529/2

0.010

530/1

0.036

532

533

0.054

0.060

535

537

0.030

626

0.032

629/1

0.446

631

0.043

632/1

0.036

0.024

634/2

0.010

635

0.020

637

0.048

640

0.130

641

723/1074

0.680

754/1

0.066

0.090

759/1

0.030

760/1

0.010

760/2

0.145

765/3

0.019

784/1

0.120

789/1 / 1 क

954

0.162

योग .. 3.125

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र/पहुंच मार्ग/मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्र. 6973 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील - बरघाट

(ग) ग्राम- शुक्ला, प.ह.नं. 61

लगभग क्षेत्रफल-1.09 हेक्टर .

(घ)

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

अशासकीय भूमि

0.12

9

0.08

16/2

0.03

10

0.01

11

0.02

17/1

0.06

17/2

0.06

16/1

0.03

18

0.10

20

0.07

29

0.07

46

0.09

26/10

0.02

26/9

0.02

26/1

0.02

26/8

0.04

26/4

0.02

26/2

0.03

26/7

0.03

26/6

0.03

26/11

0.03

26/5

0.03

26/3

0.03

46/1

0.05

46/3

0.04

47

कुल योग . 1.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.

3831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन , सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्र. 10890- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग) ग्राम- केसली, प.ह.नं. -25

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.36 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.19

113/1

0.08

188

0.06

189

121

0.46

0.07

142

0.73

136/2

0.03

193

0.01

216

0.51

143/3

143/4

0.76

145

0.69

0.62

147/2

0.06

143/21

1.06

147/4

0.52

155

0.03

192/5

192/2

0.97

0.29

195/3

(1)

(2)

0.21

196/2

0.11

237/1

0.4

239

0.11

240/2

0.05

240/3

0.31

240/4

0.26

241

250

0.1

0.26

251/1

0.62

251/2

0.19

252

0.07

253

317/3/1

0.03

334

0.02

0.28

335

0.25

336/1

0.15

336/2

0.35

349/1

0.33

349/4

0.59

397/1

402

0.15

0.24

405/1

0.08

403

0.1

404/1

0.02

406

464/1

0.88

0.03

521

0.02

522

0.15

506/1

507

0.1

0.03

515/1

0.07

515/7

0.26

516/2

0.24

520/1

0.38

520/2

0.01

523/1

523/4

0.01

0.02

523/6

0.01

523/5

523/7

0.01

0.02

524/1

0.01

526/2

524/2

0.03

0.16

525/2 3832

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

526/4

0.01

526/1

0.08

526/3

0.11

योग .. 14.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है-सोनपुर मध्यम परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली तथा अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व केसली के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. 2245 - भू-अर्जन नहर - 2013 - प्र.क्र. 75- अ-82-2012- 13.-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- अंजड

(ग) ग्राम-छापरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.244 हेक्टेयर

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.259

2/2पैकि

2/3 पैकि

0.178

3/2पैकि

0.056

3/4पैकि

0.490

0.247

5/3, 6/1 , 6/2 पैकि

0.065

7/2, 7/3 पैकि

0.186

16/1 पैकि

(2)

(1)

0.089

16/2पैकि

16/3 पैकि

0.073

16/4 पैकि

0.049

0.340

16/5 पैकि

0.478

19, 20/1 पैकि

0.470

21, 22 पैकि

0.481

26/1 , 27/1 पैकि

0.129

28/1 पैकि

30/1 पैकि

1.108

0.008

30/2पैकि

0.024

31/1 पैकि

31/2 पैकि

0.263

0.340

33/1 पैकि

0.162

35/1 पैकि

35/4 पैकि

0.235

76/1 पैकि

0.049

77/1 पैकि

0.121

78/1 पैकि

0.275

78/2पैकि

0.109

78/3 पैकि

0.113

0.081

87/2

0.218

88/1 पैकि

88/3 पैकि

0.210

88/4 पैकि

0.137

0.040

89/7 पैकि

0.077

89/8 पैकि

0.060

92/1 पैकि

92/3 पैकि

0.020

0.004

92/5 पैकि

0.089

92/7 पैकि

92/8 पैकि

0.146

0.113

96/1 पैकि

0.202

96/3पैकि

0.125

96/4पैकि

98/1/2पैकि

0.235

0.142

100/1 पैकि

0.049

101/1 पैकि

103/4पैकि

0.396

106/2पैकि

0.040

0.194

107/1 पैकि

107/2 पैकि

0.158

0.077

107/3 पैकि

107/4 पैकि

0.073

107/5 पैकि

0.081 3833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

107/6 पैकि

0.060

0.044 107/7 पैकि

107/8 पैकि

0.130

0.008 108/1 पैकि

110/1 पैकि

0.210

0.016 116/2 पैकि

0.073 116/3 पैकि

0.130 116/4 पैकि

0.032 117/4/1 पैकि

117/4/2 पैकि

0.008

0.328 124/1 पैकि

124/2, 125/1 , 125/2 पैकि 0.413

0.008 126/2 पैकि

0.073 128, 129, 140/2 ,

140/3 पैकि

0.465 138/3, 143/1 पैकि

0.202 140/4, 141/4 पैकि

0.113 140/5, 142/2 पैकि

0.143 140/7, 142/1 पैकि

0.153 145/4 पैकि

151/5 पैकि

0.016

0.089 152पैकि

0.008 157/3 पैकि

0.291 160/1 पैकि

0.134 160/2पैकि

0.032 160/3 पैकि

0.348 161/1, 164/3 पैकि

0.336 163/1, 164/2 पैकि

0.065 163/2पैकि

163/3 पैकि

0.024

0.178 169/1, 170/1 पैकि

0.380 170/2, 172/1 पैकि

0.664 172/2 पैकि

0.890 172/3 पैकि

0.242 177 पैकि

0.028 178/1 पैकि

0.522 178/3 , 179/2/2 ,

180/3 पैकि

0.571 178/4/1 , 179/1 पैकि

0.299 181/1 पैकि

0.142 203/3, 204/7 पैकि

205 पैकि

0.162

0.064 207 पैकि

0.073 211/1 पैकि

0.146 214 पैकि

(2)

(1)

0.469

215/2, 216/1 ,

217/3, 219/2/1 पैकि.

0.008

216/2, 219/5 पैकि

0.028

217/2 , 218 , 219/3 पैकि

0.323

219/2/2 पैकि

0.615

219/4 पैकि

0.032

222/1 ख पैकि

0.081

223/1 , 223/2 , 225/2 पैकि

0.323

223/3, 225/4 पैकि

0.303

224/2 पैकि

0.411

225/3, 261/2 पैकि

0.089

229/1 पैकि

0.032

233 पैकि

0.048

235 पैकि

0.036

237/1 पैकि

0.020

239 पैकि

0.182

246/1 पैकि

0.178

246/2 पैकि

0.081

248/1 पैकि

0.130

248/2पैकि

0.375

249 , 250/1 , 375/2 पैकि

0.008

250/2/2 पैकि

0.182

250/5 पैकि

0.028

251/1 पैकि

0.085

251/3 पैकि

0.235

255/1 पैकि

0.113

255/3, 255/4 पैकि

0.271

202/3, 266/2 पैकि

0.121

267/3 पैकि

0.105

269/1 , 269/2, 270/2 पैकि

0.105

269/2, 269/4, 270/3 पैकि

0.020

267/2 , 268 , 269/3 ,

270/4 पैकि.

0.348

270/1 , 271/4, 272/2 पैकि

0.073

272/3 पैकि, 288 पैकि

272/7 पैकि

0.380

0.008

272/9 पैकि

0.061

306/3 पैकि

0.061

306/7 पैकि

0.202

316/1 पैकि

0.048

316/3 पैकि

0.324

316/4 पैकि

0.065

316/6 पैकि

318/1 पैकि

0.138

0.186

318/2 पैकि 3834

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(1)

(2)

319 पैकि

0.259

320/3 पैकि

0.194

332/3 पैकि

0.048

332/4 पैकि

0.057

332/5 पैकि

0.081

0.057

317/2, 317/3 ,

333, 334 पैकि.

335/1 पैकि

0.008

335/2पैकि

0.061

335/3 पैकि

0.332

0.089

339/1 पैकि

0.243

344/2पैकि

0.316

349/1 , 350/1 , 351/1 पैकि

349/2 पैकि

0.040

0.113

349/3 पैकि

0.206

349/4, 350/2, 351/2 पैकि.

353/1 पैकि

0.016

353/2 पैकि

0.129

353/3 पैकि

0.028

353/4 पैकि

0.170

354/5 पैकि

0.056

0.283

362/2 पैकि

363/1 पैकि

0.445

374 पैकि

0.405

योग .. 28.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की बडदा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर , सबमाईनर एवं टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 बड़वानी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्र. 3693 - भू-अर्जन- 13-14- रा.प्र.क्र-अ- 82.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची से पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) क धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि कीउक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम-करड़ावद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टर .

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

2621

0.17

योग . 0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की अजब बोराली माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम करड़ावद की निजी भूमि का कुल रकबा 0.17 हेक्टर है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 32- अ-82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 3835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

(1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग ) ग्राम- चकसोनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.70 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

0.03 214

0.04

0.07

0.70

226/1 , 266/2

0.30

0.32

211 मिन 1 , 211 मिन 2

0.16

0.50

209/1 , 209/2

0.10

0.29

208/1 , 208/2

0.47

158

0.04 योग : 0.70 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33- अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

( ग) ग्राम- सुपावली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.640 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(3) (1)

(2)

0.20

0.972

1397

0.03

0.062

1398

0.09

0.340

1390

0.07

0.941

1430 मिन-1 |

1430मिन-2

0.209

1427 मिन-1

0.08 1427 मिन-2

0.115

1428मिन-1

1428 मिन-2

0.01 1045

0.98

0.04 1050

0.98

0.04

1.18

2499/1 2499/2

0.40

2489/1

2489/2

0.42

0.08 2490/1 2490/2

योग : 0.64 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता एवं उपशाखा नहर की 3 एल एवं 2 एल माइनर, के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी जिला ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 34- अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर 3836

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

( ग) ग्राम- सिकरौदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर.

अर्जित किये जाने वाला रकबा सर्वे क्र.

(1)

(हे. में) (2) 0.020

0.060

312 326

योग .. 0.080

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35- अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-डंगोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

0.15

0.05 (3) 104/2/1

104/2/2

0.11

103/1

0.16 99

0.26 1.29

103/2

योग : 0.21 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता उपशाखा के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 36- अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- सुपाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर.

सर्वे क्र. (1) 293 304 अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में) (2) 0.140 0.010 योग .. 0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 37- अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर 3837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- जखारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 है.

सर्वे

अर्जित किये जाने वाला रकबा क्र.

(हे. में)

(2)

(1)

46

0.150 योग .. 0.150

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 38 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग ) ग्राम- सुपावली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(3) (1)

0.02

0.815

955

0.04

0.540

1001

0.01 1002

0.052

0.02

0.062

1003

योग : 0.09 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की मैन कैनाल उएल माइनर, 2 एल 7 माइनर एवं एल/ 3 एल माइनर के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी जिला ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 7 अक्टूबर 2013

क्र. 42- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-पारसेन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.71 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(3)

(2)

(1)

0.18

1.41

3279/1

0.83

3279/2मिन

0.20

3279/2मिन

0.41

3279/2मिन

0.83

3279/2मिन

0.41

3279/2मिन

0.28 3287/1

2.83 1.35

3287/2

0.09 3308

1.43

0.19

1.76

3069/मिन -1

1.76

3069/मिन-2

0.38 3304/1

4.72

1.52

3304/2

0.20

3304/2मिन 3838

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(3)

(2)

(1)

0.03

0.84

3067

0.02 3071

0.33

0.03

0.23

3070

0.08

0.01 3098/1

0.20

3098/1मिन

3098/2मिन

0.73

0.50

3098/3 मिन

0.30

3098/3 मिन

0.17

0.02 3094

0.08

0.49

2946

0.02

0.31

2945

0.08

1.04

2944

0.01

0.04

2943

0.09

0.29

2941/2

0.02

1.05

2942

0.07

0.71

2932

0.10

0.75

2930

0.15

2.60

2929

0.06

0.47

2923

0.06

0.10

2891/मिन -2

0.41

2891/मिन-3

0.03

0.54

698/2

0.17

0.40

699/1

0.38

699/2

0.38

699/3

0.15

0.19

693/1

1.46

693/2/मिन -1

0.03

0.03

635/1

0.08 636/1

0.16

0.98

636/2

0.14

0.74

637/1

0.48

637/2

0.41

637/3

0.21

0.41

639/1

0.42

639/2/मिन1/1

(3) (1)

(2)

0.16

639/3मिन/2

0.10

0.53

638

0.12

0.18

641/1

0.04

0.21

643

0.07

0.21

645

0.71

0.10 79

0.07

0.20

81/1/1

0.20

81/1/2

0.00

81/2

0.04

0.26

82/2

0.01

0.40

78/1

0.41

78/2

0.05

0.64

85

0.78

0.14 83

0.02

0.81

84

0.01

0.01 89

1.65

0.16 87

योग : 3.71 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता नहर की 5 एल के निर्माण बावत.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 5 एल के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 43- अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर 3839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम-हिमैयापुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.83 है.

सर्वे नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(3) (1)

0.05

0.33

75

0.13

0.82

77

0.09

0.42

76

0.66

0.22 41

0.70

0.01 39

0.21 32/1

1.98

0.68

32/2

0.12 33

0.88

योग : 0.83 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर की 5 एल के निर्माण बाबत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) प्रयोजन हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 5 एल के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2013

क्र. 14 अ-82-2011-12- सा-1 सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- बिरहा श्यामखेड़ी, महुँआखेड़ा, खेजड़ागोपी , उंचीललोई, चपड़िया, रेहटई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.442 हैक्टेयर .

खसरा

क्रमांक

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

ग्राम.-बिरहा श्यामखेड़ी

0.364

2/4/2

0.323

2/4/1

0.162

2/1/3/4

1.154

2/1/3/2

0.911

2/1/3/1

1.781

0.291

2/1/2/1

1.000

2/1/1/1 क

1.640

2/1/1/2क

0.688

2/1/2/4

0.405

3/2/2/1

0.385

0.142

3/2/2/3

0.364

3/1/1 /5/क

0.202

3/1/1 /2/क

0.324

3/1/1/4

0.262

3/1/ 1/1 क

0.243

3/1/1 /7/क

0.186

3/2/1 /क 1

0.089

3/2/1 /1 /क2

0.182

3/2/1/ध

0.162

3/2/1 /ड

0.465

3/2/1 /च/1

0.323

13/1/1

13/4/1/1

0.069

0.166

13/4/1/2

0.158

13/4/1/3 3840

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2) (1)

0.283 13/4/2/1

0.222 348/12/ 1/1/ 1 ख

56/3

0.173

0.101 81/3/1

62/3/3

0.161 62/4

0.748 63

0.898 57/1

0.737 60/2/2/क

0.081

0.582 60/1/3क

0.761 60/1/2/क

0.769 62/2/1

0.466 62/3/1

0.505 81/3/2/क

0.712 66/1/क

1.011 66/2

66/3

0.510

0.061 67

2.271 62/1/1

0.405 62/3/2

0.040 79/1/2/ 1 /ख/1/1 /ख

0.688 79/1 /7/क/1

81/2/1

0.752 81/4/1

1.174

1.214 81/1 /ख/2

0.502 242-243-245/ 2/ 1

0.093 244/1

0.405 244/2/2

0.061 258/7

0.040 258/2

0.101 260/2/1

0.141 260/2/2 क

0.202 260/2/3

योग .. 29.311

(2)

(1)

ग्राम.-महुआखेड़ा

0.12

332

0.22

336/1/1

0.12

352

0.28

355

0.06

356/1

0.10

356/2

0.06

365/1

0.04

366/1

0.08

367/1

368/1

0.08

0.14

369/1

0.10

370/1

योग . 1.40

ग्राम.-खेजड़ागोपी

0.040

96

0.324

100/3

0.405

100/4/2

0.060

100/2/1

0.202

100/2/2

योग 1.031

ग्राम.-उंचीललोई

0.405

410/2/2/ 1 ग

0.466

410/2/2/1 च

0.283

410/2/2/1 छ

योग .. 1.154

ग्राम.-चपड़िया

0.202

49/1/1/1/1/1

0.182

16/1/2/घ

योग .. 0.384

ग्राम.-रेहटई

0.162

23/2

कुल योग 33.442

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. 2031- भू-अर्जन नहर - 13- प्र.क्र . 88 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- बड़वानी

(क)

तहसील-ठीकरी

(ख)

(ग ) ग्राम- हसनखेड़ी

लगभग क्षेत्रफल-12.753 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल रकबा ( हे. में) (1)

(2)

20/2

0.350

0.320

21/1

21/2

0.200

0.360

24

0.130

26

0.400

28

31

0.410

33/3क

0.130

33/2

33/3ख

0.190

33/3ग

0.105

0.200

35

36/1

0.230

0.140

39

0.030

71/2

(2)

(1)

1.050

71/3

0.195

73/1

0.165

73/2

0.165

75/1

0.115

78/1

0.160

78/2

80/1

0.460

0.280

81

0.020

85/1/2

0.390

85/2

88

0.039

0.550

91/1

0.045

91/2

107/1

0.055

0.450

127/1

0.005

130/2

0.470

130/3

134/1

0.045

0.080

134/2

0.200

134/3 , 135/1

0.700

135/2

136/1

0.015

136/3

0.230

137

0.455

142

0.705

151

0.680

152/2

0.400

152/3

0.300

154/1

0.175

0.190

157

0.220

163/1 , 164/1

0.030

163/2, 164/2

0.040

165/1

0.275

166/1

166/2

0.220

योग .. 12.753 3842

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु .

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. 2278- प्र.का. - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- दुअरा

(घ) क्षेत्रफल-0.534 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.096

1079

0.05

779/1

0.01

779/2

740

0.096

0.077

788

802

0.064

0.115

168/1

(1)

(2)

190

0.026 योग .. 0.534

(ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि निरंक महायोग ( अ+ ब ) 0.534

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चुरहट वितरक नहर की दुअरा सब-माईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्र. 2296 - प्रशासक - भू-अर्जन- 2013-14 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- खजुरी सुखनंदन

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 0.031 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

154

0.031 योग . 0.031

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरवा मुख्य नहर की झिन्ना माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

क्र. 2298- प्रशा.भू-अर्जन-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- खजुरी रामदीन

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 0.031 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

16/2

0.031 योग .. 0.031

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरवा मुख्य नहर की झिन्ना माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2301 - भू-अर्जन-कार्य-2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- कमर्जी

(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.13 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.02

198

0.03

199

0.03

200

(2)

(1)

230

0.03

231

0.02 योग 0.13

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक

निरंक योग ( ब) निरंक

महायोग ( अ+ ब) .. 0.13

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कमर्जी माइनर की पटौहा सबमाईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 1 अक्टूबर 2013

प्र. क्र. 1 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- कटनी

(ख) तहसील-कटनी

(ग ) ग्राम-कैलवाराकलां , प.ह.नं. 33 , नं.ब. 73 (घ) लगभग क्षेत्रफल- कुआं व बोर

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

934

पर बने

कुआं व बोर योग .. 1 कुआं व बोर 3844

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की भैंसवाही वितरण नहर निर्माण के कारण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्र. 11080- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- मालथौन

(ग) ग्राम-मडावनमार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.09

283

284

0.13 योग 0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रजौवा नोनियामार्ग.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सागर संभाग सागर में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

प्र. क्र. 19- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- गौरिहार

(ग) ग्राम-गोयरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.409 हे.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में) (2) (1)

0.043 1817/3/2

0.084 2377

0.026 2378

0.042 2379

0.051 2381

0.032 2382

0.026 2383

0.090 2384

0.015 2388/2

योग .. 0.409 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की ठकरायन पुरवा माइनर नं. 2 की आर 1 सब माइनर एवं क्रास रेग्युलेटर कम स्केप निर्माण के भू-अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन भाग 1 ]

3845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- गौरिहार

(ग) ग्राम-खड़ेही

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.065 हे.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में) (1) 610

(2) 0.065 योग . 0.065 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की खड़ेही वितरक नहर की आर 2 माइनर से खड़ेही सब माइनर के भू- अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- गौरिहार

(ग) ग्राम- अजीतपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.084 हे.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1) 160/1 160/3

(2) 0.004 0.080 योग . 0.084 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की हाजीपुर वितरक नहर के भू- अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 22 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- गौरिहार

(ग) ग्राम-महेबा

( घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.225 हे .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1) 128/1

योग . (2) 0.225 0.225 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की हाजीपुर वितरक नहर के भू- अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 अक्टूबर 2013

क्र. 9658 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 3846

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग ) नगर/ग्राम- सातनूर, प. ह. नं.-60/23 , ब. नं. -376, रा. नि. मंडल- सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.732 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में ) प्रस्तावित रकबा

(2)

(1)

0.025

58/1

0.025

58/2

0.032

29

0.060

31/1

0.175

32

0.072

33

0.080

34

0.150

80/2

0.080

80/1

0.080

80/3

0.080

45

0.080

46

0.020

47/2

0.056

47/1

0.060

44/1

0.096

41

0.096

42

0.056

18

0.060

17

0.056

16/2

0.052

16/9

0.024

15/2

0.040

15/3

0.024

15/1

0.024

15/4, 5

0.129

7

योग .. 01.732

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 9659- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ग्राम- पारडसिंगा, प. ह. नं. -59/23, ब. नं. -236, रा. नि. मंडल- सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-02.100 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.014

156/1

0.040

157/2

0.010

155

0.020

154/1

0.006

153/5

0.010

153/4

0.006

153/2

0.017

153/3

157/1

0.108

0.072

160/1 , 2, 3

0.020

161/1 3847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

161/2

0.060

0.060

124

0.080

118/2

0.080

117/3

0.080

90

क्र. 9660- भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

0.060

91

93

0.098

अनुसूची

0.040

94/3

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.066

87

0.107

86

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

84/2

0.140

तहसील- सौंसर

(ख)

0.068

195/2

(ग)

0.080

200/2

नगर/ ग्राम- गोंडीबडोना, प. ह. नं.-55, ब. नं. - 101 , रा. नि. मंडल- सौंसर.

0.064

201/1

0.072

203/3

0.072

206/1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 29.953 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

0.072

207/2

प्रस्तावित खसरा

0.052

211

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) 0.036

210

(2)

(1)

0.060

215/2

2.248

235

216/2

0.020

0.060

0.099

239

219/1

0.030

237

0.475 219/2

0.080

220/1

0.550

287/1

0.040

224/3

0.977

287/2

0.040

304

1.441

288/2

0.060

305/1

288/3

0.809 योग .. 02.100

1.619

289/1

0.625

289/2

0.320

349/1

362

0.375

1.283

363/1

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

0.930

363/3

1.214

364/2

2.428

364/3

1.214

364/4

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

0.809

366

0.364

367/1

0.404

367/2

0.405

367/3

0.504

373/5

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

1.618

223

3.855

225

0.466

221/3

0.604

221/4

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

0.080

220/7 3848

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

0.120

220/8

0.563

227

230

0.862

228

0.563

0.307

331/2

0.530

332/1

0.030

322/1

0.065

322/3

0.035

322/2

0.080

322/4

0.030

319/2

0.030

319/4

0.284

329

0.215

378/1

0.200

334/3

287/3

0.323

योग .. 29.953

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-गोडीबडोना जलाशय के अन्तर्गत जलाशय निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग - सौंसर जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 9661 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग ) नगर/ ग्राम - ग्वारीबडोना , प. ह. नं. -57, ब. नं. - 107, रा. नि. मंडल - सौंसर.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.632 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.176

330/1

0.030

330/2

0.080

331/1

0.120

331/3

0.120

378

0.056

385

0.050

386

0.632

योग .

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 21 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

तहसील/तालुक नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2) (3)

1.17

छता

(1) दतिया बड़ौनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना, आर. बी. सी. संभाग , करैरा , जिला शिवपुरी. ( म . प्र. )

सिंध परियोजना दांयी तट नहर ( महुअर नदी तक ) आर.बी.सी. की छता माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 2 अक्टूबर 2013

क्र. 1932- जी.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4) (2)

(3)

(1)

31.70 सिवनी

हतनापुर प.ह.नं. 8

सिवनी रा.नि.म. बंडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग , सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. )

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3850

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

प्र.क्र. 02 - अ- 82 - वर्ष 12-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों केअनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होता है :-

भूमिका विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(4)

(3)

(1)

14.08 विजयराघवगढ़

कटनी

अमेहटा नं. बं. -06 प.ह.नं. 09

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 , कटनी.

बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि. का नक्शा ( प्लान ) , भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 03- अ-82 - वर्ष12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होता है :-

भूमिकाविवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

8.91 विजयराघवगढ़

(1) कटनी

नन्हवाराकला नं. बं.-74

प.ह.नं. 10

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 , कटनी.

बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) , भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

प्र.क्र. 04- अ- 82- वर्ष12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों केअनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

13.04 विजयराघवगढ़ बड़ारी

कटनी

नं. बं. -96 प.ह.नं. 10

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 , कटनी.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) , भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 05- अ- 82- वर्ष 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होता है :-

भूमि काविवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

11.25 कटनी विजयराघवगढ़ कलहरा

नं. बं . - 383

प.ह.नं. 13

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 , कटनी.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) , भू- अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3852

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 5 अक्टूबर 2013

प्र. क्र. 32- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)

(5)

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

0.342

बछेड़ाखेडा

राजस्व

छतरपुर गोरीहार

अनुविभागीय अधिकारी, लवकुश नगर.

बरियारपुर बायीं नहर की हाजीपुर वितरक नहर एवं हाजीपुर माईनर के निर्माण हेतु ग्राम बछेड़ाखेडा काभू-अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 9 अक्टूबर 2013

क्र. 2312 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

भूमिका विवरण नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)

(6) (2)

(5)

(1)

रीवा

(3) हर्दी

(4) 0.390

गुढ़

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर के छूटे हुए खसरों एवं उपशाखा नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

3853 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

क्र. 2314 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.402

रीवा

मुसउआ

गुढ़

गुढ- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उपशाखा नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2316 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4) 1.208

बडागांव

(1) रीवा

(2) गुढ़

कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़.

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उपशाखा नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2318- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)

(5)

(6)

(4)

0.840

(1) रीवा

(2) गुढ़

(3) नारायणपुर

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 , मु. गोविन्दगढ़.

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उपशाखा नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

[भाग 1 3854

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

क्र. 2320- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.712

धांधी 297

रीवा

गुढ़

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उपशाखा नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2322 - भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

1.208

उमरी

रीवा

गुढ़

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उपशाखा नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2324- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.714

रीवा

हरदुआ

गुढ़

गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उपशाखा नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

3855

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

क्र. 2326 - भू- अर्जन. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.550 रीवा

मुडिया

गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उपशाखा नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2328 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.890

गांजर

रीवा

गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उपशाखा नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2330- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी [भाग 1 3856

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )

(6)

(5)

(4)

0.492

(3) बेला

(1) रीवा

(2) गुढ़

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.

गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा शाखा नहर के निर्माण में छूटे खसरे एवं विस्तार.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2332 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )

(6)

(5)

(3)

(4) 2.688

(1) रीवा

पडेरूआ कोठार

(2) गुढ़

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़ .

गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा शाखा नहर में छूटे खसरे एवं उपशाखा नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2334- भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)

(4) 2.760

(3) करौंदी

(1) रीवा

(2) गुढ़

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.

(6) गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उपशाखा नहर का निर्माण कार्य एवं अभिरती शाखा नहर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

3857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 15 अक्टूबर 2013

क्र. 9662- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

जामलापानी,

सौंसर

छिन्दवाड़ा

ब. नं. 154,

प.ह.नं. 21/10,

रा.नि.मं. -सौंसर

रकबा 0.140 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) (5)

सातकीनाला जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण में आने वाली निजी भूमि के अर्जन कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3858

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( मध्यप्रदेश) -462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 67-7-11- तीन -1117 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी , 2011 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, मझौली , जिला सीधी के निर्वाचन में श्रीमती आशा देवी , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद्, मझौली , जिला सीधी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 08 जनवरी , 2011 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 7 फरवरी , 2011 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र क्र. 86- स्था. निर्वा. -11 , दिनांक 20 अप्रैल , 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती आशा देवी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती आशा देवी को कारण बताओ सूचना

[ भाग 1 पत्र दिनांक 19 मई , 2011 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्रीमती आशा देवी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 06 मार्च, 2012 को उनके निर्वाचन अभिकर्ता श्री कमलेश रजक के माध्यम से तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 21 मार्च , 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सीधी ने अपने पत्र दिनांक 24 जुलाई, 2012 में लेख किया कि " अभ्यर्थी श्रीमती आशा देवी द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली उपरान्त आज दिनांक तक कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ". अतः आयोग द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 5 अगस्त, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, सीधी द्वारा दिनांक 3 अगस्त , 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती आशा देवी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद मझौली , जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

भाग 1 ]

3859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 67-10-12- तीन- 1119.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा के निर्वाचन में श्री चम्पालाल पिता स्व. श्री छोटेलाल सूर्यवंशी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर परिषद्, हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 जुलाई, 2012को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छिन्दवाड़ा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छिन्दवाड़ा के पत्र क्र. 415-न.पा.- व्यय-12 , दिनांक 24 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री चम्पालाल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री चम्पालाल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री चम्पालाल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12जनवरी , 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 27 जनवरी , 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर, छिन्दवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 10 मई , 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी श्री चम्पालाल द्वारा नोटिस तामीली के पश्चात् कोई भी व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 16 जुलाई , 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 5 अगस्त, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, छिन्दवाड़ा द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री चम्पालाल पिता स्व. श्री छोटेलाल सूर्यवंशी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 67-25-12- तीन-1124.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के 3860

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, बिजुरी , जिला अनूपपुर के निर्वाचन में सुश्री मुन्नी प्रेम सिंह अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद्, बिजुरी, जिला अनूपपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के पत्र क्र. स्था. निर्वा .-12-454, दिनांक 21 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मुन्नी प्रेम सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मुन्नी प्रेम सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री मुन्नी प्रेम सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 4 नवम्बर, 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, कलेक्टर, अनूपपुर ने अपने पत्र दिनांक 31 जनवरी , 2013 में लेख किया कि ' अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नी प्रेम सिंह को कारण बताओ नोटिस तामीली पश्चात् दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को मय शपथ पत्र अभ्यावेदन एवं

[ भाग 1 व्यय लेखा रजिस्टर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है. श्रीमती मुन्नी प्रेम सिंह द्वारा अपने शपथ पत्र/ अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि मेरे पति का स्वास्थ्य खराब होने के कारण इलाज हेतु बाहर चले जाने से निर्वाचन व्यय लेखा समय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका. किन्तु तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है. ' अतः आयोग द्वारा दिनांक 7 मई, 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, अनूपपुर द्वारा दिनांक 14 जून , 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई .

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मुन्नी प्रेम सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद बिजुरी , जिला अनूपपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 67-25-12- तीन- 1125.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, बिजुरी , जिला अनूपपुर के निर्वाचन में सुश्री उर्मिला पुरी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद्, बिजुरी , जिला अनूपपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के पत्र क्र. स्था. निर्वा. -12-454, दिनांक 21 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री उर्मिला पुरी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री उर्मिला पुरी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री उर्मिला पुरी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 4 नवम्बर, 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, कलेक्टर, अनूपपुर ने अपने पत्र दिनांक 31 जनवरी , 2013 में लेख किया कि " अभ्यर्थी श्रीमती उर्मिला पुरी को नोटिस तामीली पश्चात् दिनांक 31 अक्टूबर , 2012 को मय शपथ- पत्र अभ्यावेदन सहित व्यय लेखा रजिस्टर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है. श्रीमती उर्मिला पुरी द्वारा अपने शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण समय पर निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं कर सकीं. किन्तु बोर्ड का तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 7 मई, 2013 को

3861 अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, अनूपपुर द्वारा दिनांक 14 जून, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई. उन्होंने 25 जून को एक अभ्यावेदन फैक्स के माध्यम से आयोग को प्रेषित किया जिसमें लेखे माह अक्टूबर 2012 में जिला निर्वाचन शाखा अनूपपुर में जमा करने का लेख करते हुए जिला चिकित्सालय शहडोल में शल्य चिकित्सा हेतु भर्ती होना अंकित किया.

अभ्यर्थी को लेखे 9 अगस्त, 2012 तक प्रस्तुत करने थे किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अक्टूबर माह में अर्थात् विलंब से लेखे दाखिल किये गये एवं विलंब से लेखे दाखिल करने के पक्ष समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित करण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री उर्मिला पुरी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद बिजुरी , जिला अनूपपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 67-51-12- तीन- 1134.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही 3862

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, राजपुर, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में सुश्री बसुबाई अहिरे , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई , 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त, 2012तक, सुश्री बसुबाई अहिरे को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल करना था , किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2012 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री बसुबाई अहिरे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री बसुबाई अहिरे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री बसुबाई अहिरे से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी सुश्री बसुबाई अहिरे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 31 अक्टूबर , 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च , 2013 में प्रतिवेदित किया है कि सुश्री बसुबाई अहिरे के विरुद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र तामीली उपरान्त भी उनके द्वारा व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया.

[ भाग 1 आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 2 जुलाई, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी सुश्री बसुबाई अहिरे कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं जबकि अभ्यर्थी सुश्री बसुबाई अहिरे को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 22 मई, 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 25 जून, 2013 को कराई जा चुकी थी. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री बसुबाई अहिरे द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री बसुबाई अहिरे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद राजपुर, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 67-51-12- तीन- 1135.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, राजपुर, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में सुश्री मालती मनोहर कुशवाह, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई , 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त, 2012 तक, सुश्री मालती मनोहर कुशवाह को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2012 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मालती मनोहर कुशवाह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मालती मनोहर कुशवाह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री मालती मनोहर कुशवाह से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर (लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

3863 गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मालती मनोहर कुशवाह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद राजपुर , जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2013

क्र. 7094-2908-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग- बी, सी एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम (2)

(3) अनु- क्रमांक (1)

उच्चस्तर शहडोल संभाग

डिप्टी कलेक्टर 1 श्री नीलमणि अग्निहोत्री

अभ्यर्थी सुश्री मालती मनोहर कुशवाह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च , 2013 में प्रतिवेदित किया है कि सुश्री मालती मनोहर कुशवाह के विरुद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र तामीली उपरान्त भी उनके द्वारा व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया.

सागर संभाग

सहायक कलेक्टर 2 श्री जे. विजय कुमार

उज्जैन संभाग

डिप्टी कलेक्टर 3 श्री अभिषेक गेहलोत

4

श्रीमती शिखा पोरस

डिप्टी कलेक्टर

इन्दौर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 5 श्री अनुकूल जैन

डिप्टी कलेक्टर 6 श्री अरविन्द चौहान

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 2 जुलाई, 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री मालती मनोहर कुशवाह कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं जबकि अभ्यर्थी सुश्री मालती मनोहर कुशवाह को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 22 मई, 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 25 जून, 2013 को कराई जा चुकी थी. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री मालती मनोहर कुशवाह द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया 3864

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(3) (1)

(2)

नायब तहसीलदार 7 कु. नीलिमा राजलवाल

राजस्व निरीक्षक 8 श्री दिनेश व्यास

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी

9

10 श्री पंकज जैन

सहायक कलेक्टर 11

सहायक कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया

सहायक कलेक्टर 12 श्री दीपक आर्य

सहायक कलेक्टर 13 श्री अनुराग वर्मा

सहायक कलेक्टर 14 श्री नीरज कुमार सिंह

सहायक कलेक्टर 15 श्रीमती सुरभि सिन्हा

सहायक कलेक्टर 16 कु. प्रतिभा पाल

सहायक कलेक्टर 17 श्री फटिंग राहुल हरिदास

सहायक कलेक्टर 18 श्री बक्की कार्तिकेयन

सहायक कलेक्टर 19 श्री रोहित सिंह

सहायक कलेक्टर श्रीमती निधि निवेदिता

20

21

सहायक कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर

22

सहायक कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ढायच

डिप्टी कलेक्टर 23 श्री इकबाल मोहम्मद रंगरेज

डिप्टी कलेक्टर 24 श्री मुकेश कुमार शर्मा

डिप्टी कलेक्टर कु. नेहा शिवहरे

25

डिप्टी कलेक्टर 26 श्रीमती अंजली शाह

डिप्टी कलेक्टर 27 श्रीमती दिव्या अवस्थी

नायब तहसीलदार 28 श्री भूपेन्द्र कैलासिया

नायब तहसीलदार 29 कु. प्रियंका नेताम

नायब तहसीलदार 30 श्री यजुवेन्द्र वाघमारे

जबलपुर संभाग

31

सहायक कलेक्टर श्री बी. विजय दत्ता

सहायक कलेक्टर 32 श्री अनुग्रह पा

33

सहायक कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन

डिप्टी कलेक्टर कु. साधना देवी सिंगराम

34

डिप्टी कलेक्टर 35 कु. सुलेखा ठाकुर

डिप्टी कलेक्टर 36 श्री राकेश सिंह मरकाम

37 श्रीमती निधि मार्को

सहा. अधी. भू- अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 38 श्री ज्ञानचंद्र राय

राजस्व निरीक्षक 39 श्री तेजीलाल उइके

राजस्व निरीक्षक 40 श्री दीपक कुमार मेश्राम

होशंगाबाद संभाग

राजस्व निरीक्षक 41 श्री एम. एस . गेहलोद

निम्नस्तर

शहडोल संभाग

अधीक्षक 01 श्री के. एम. चौधरी

राजस्व निरीक्षक 02 श्री सनत कुमार सिंह

राजस्व निरीक्षक 03 श्री सोने सिंह धुर्वे

(3) (2)

(1)

राजस्व निरीक्षक श्री सुखलाल सिंह

04

राजस्व निरीक्षक 05 श्री धनकुंवर टोप्पो

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 06 श्री राम खैलावन सिंह

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 07 श्री रूपसिंह राजपूत

राजस्व निरीक्षक 08 श्री बसंतिलाल डाभी

सागर संभाग

डिप्टी कलेक्टर 09 श्री रोशन राज

श्रीमती सपना त्रिपाठी

10

डिप्टी कलेक्टर 11

डिप्टी कलेक्टर श्री चन्द्र प्रकाश पटेल

नायब तहसीलदार श्री चन्द्र कुमार ताम्रकार

12

राजस्व निरीक्षक श्री विष्णु कुमार सोनी

13

राजस्व निरीक्षक 14 श्री प्रमोद कुमार पुष्पध

श्री रतनसिंह गौड

राजस्व निरीक्षक 15

राजस्व निरीक्षक 16 श्री अनिल कुमार अहिरवाल

इंदौर संभाग

श्री शाश्वत सिंह मीना

डिप्टी कलेक्टर 17

नायब तहसीलदार 18 कु. अंजलि गुप्ता

नायब तहसीलदार कु. प्रियंका मिमरोट

19

नायब तहसीलदार 20 श्री अखिलेश शर्मा

नायब तहसीलदार 21 श्री हितेन्द्र कुमार भावसार

नायब तहसीलदार 22 श्री मुकेश बामनिया

नायब तहसीलदार 23 कु. वंदना चौहान

24 श्री नितिन चौहान

नायब तहसीलदार 25

नायब तहसीलदार श्री आर्दश शर्मा

नायब तहसीलदार सुश्री प्रीति भिसे

26

नायब तहसीलदार 27 श्रीमती रेखा सचदेव

नायब तहसीलदार 28 श्रीमती किरण गेहलोत

कु. पूनम सिंह शेखावत

सहा. अधी. भू- अभिलेख 29

सहा. अधी. भू- अभिलेख 30 श्री लोकेश आहूजा

सहा. अधी. भू- अभिलेख 31 कु. प्रीति चौहान

सहा. अधी. भू- अभिलेख 32 श्रीमती दुर्गा पटले

राजस्व निरीक्षक 33 श्री रामलाल खेडेकर

श्री भागीरथ चौहान

राजस्व निरीक्षक 34

राजस्व निरीक्षक 35 श्री शेखर बापट

राजस्व निरीक्षक 36 श्री रामदेव नैय्यर

राजस्व निरीक्षक 37 श्री मनीष चतुर्वेदी

38

राजस्व निरीक्षक श्री अनिल मेहता

राजस्व निरीक्षक 39 श्री मोहम्मद इरशाद

राजस्व निरीक्षक 40 श्री संतोष चौरे

राजस्व निरीक्षक 41 श्री श्रीकान्त सारोलकर

राजस्व निरीक्षक 42 श्री बाबूसिंह निनामा भाग 1 ]

3865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2)

(3) (1)

राजस्व निरीक्षक 43 श्री कन्छेदीलाल जैन

राजस्व निरीक्षक 44 श्री प्रदीप शिगंलू

राजस्व निरीक्षक 45 श्री राधूसिंह हम्लावर

राजस्व निरीक्षक 46 श्री राधेश्याम पाटीदार

राजस्व निरीक्षक 47 श्री रामसिंह मचार

राजस्व निरीक्षक 48 श्री शंकरसिंह खपेड़

49

सहा. परि. प्रशासक श्रीमती मीना मण्डलोई

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर 50 श्री राजीव रंजन मीना

51 श्री संदीप श्रीवास्तव

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 52 श्री सानत राव देशमुख

नायब तहसीलदार 53 कु. संगिता मेहतो

54 श्रीमती रमादेवी कालवा

नायब तहसीलदार 55 श्रीमती सविता पटेल

सहा. अधी. भू- अभिलेख

राजस्व निरीक्षक 56 श्री घनश्याम प्रसाद साहू

57

राजस्व निरीक्षक श्री हेमराम मैहर

राजस्व निरीक्षक 58 श्री आर. के. यादव

59

राजस्व निरीक्षक श्री योगेश्वर सिंह भारतीय

राजस्व निरीक्षक 60 श्री करन्जूलाल अहिरवार

61 श्री राजेन्द्र जैन

राजस्व निरीक्षक 62 श्री कमलेश मिश्रा

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 63 श्री सशील सिंह

राजस्व निरीक्षक 64 श्री धनीराम बौद्ध ( अहिरवार)

राजस्व निरीक्षक 65 श्री एन. एस. परमार

राजस्व निरीक्षक 66 श्री ए. मुरलीधर

राजस्व निरीक्षक 67 श्री सै . परवेज अली

राजस्व निरीक्षक श्री ओ. पी. अवस्थी

68

श्री राजन शर्मा

राजस्व निरीक्षक 69

राजस्व निरीक्षक 70 श्री शंकरसिंह ठाकुर

राजस्व निरीक्षक 71 श्री अनिल गव्हाड़े

राजस्व निरीक्षक 72 श्री रतीराम अहिरवार

राजस्व निरीक्षक 73 श्री राकेश सिंह जाटव

राजस्व निरीक्षक 74 श्री शिवराम चढ़ार

राजस्व निरीक्षक 75 श्री मुकेश सिंह

राजस्व निरीक्षक 76 श्री रमेश प्रसाद रघुवंशी

राजस्व निरीक्षक 77 श्री अताउल्ला खान

ग्वालियर संभाग

सहायक कलेक्टर 78 श्री मोहित बुन्दस

नायब तहसीलदार 79 श्री धीरेन्द्र कुमार गुप्ता

श्री रवीश सिंह भदौरिया

80

नायब तहसीलदार 81

नायब तहसीलदार श्री नवीन भारद्वाज

नायब तहसीलदार श्री राजीव कुमार सामधिया

82

श्रीमती योगिता बाजपेयी

83

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 84 श्री मनीष श्रीवास्तव

अधीक्षक 85 श्री इलखूराम भगत

राजस्व निरीक्षक 86 श्री धीरज सिंह परिहार

राजस्व निरीक्षक 87 श्री कैलाश नारायण साहू

(2)

(3) (1)

राजस्व निरीक्षक 88 श्री कल्याण सिंह जाटव

राजस्व निरीक्षक 89 श्री मोहम्मद रज्जाक खान

राजस्व निरीक्षक 90 श्री आनंद कुमार शुक्ला

राजस्व निरीक्षक 91 श्री अजय शंकर शर्मा

राजस्व निरीक्षक श्री विश्राम सिंह बघेल

92

जबलपुर संभाग

डिप्टी कलेक्टर श्री चन्द्र प्रताप गोहल

93

श्री ऋषि पंवार

डिप्टी कलेक्टर 94

95 श्री ओम प्रकाश सनोडिया

डिप्टी कलेक्टर

डिप्टी कलेक्टर सुश्री रंजना पाटने

96

डिप्टी कलेक्टर कु. सुमन लता माहौर

97

नायब तहसीलदार सुश्री सुमनलता मरावी

98

श्री पंकज नयन तिवारी

99

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार श्री गौरव कुमार पाण्डे

100

नायब तहसीलदार कु. आंकाक्षा चौरसिया

101

श्री दिलीप हनवत

102

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार कु. पूर्णिमा भगत

103

श्री सौरभ वर्मा

104

नायब तहसीलदार 105

राजस्व निरीक्षक श्री रतनसिंह धुर्वे

106

राजस्व निरीक्षक श्री श्यामलाल धानक

107

राजस्व निरीक्षक श्री सहदेवसिंह मार्को

राजस्व निरीक्षक श्री राजबहादुर सिंह चिचाम

108

109 श्री रामप्रसाद मार्को

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 110 श्री राजेश कुमार दुबे

111

राजस्व निरीक्षक श्री अमृतलाल धुर्वे

112

राजस्व निरीक्षक श्रीमती मंजूला महोबिया

113

राजस्व निरीक्षक श्री बलीराम साहू

114

राजस्व निरीक्षक श्री राजूलाल नामदेव

115

राजस्व निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह टेकाम

116

राजस्व निरीक्षक श्री दशमंता मरावी

117 श्री रामराज चौधरी

राजस्व निरीक्षक श्री लोकमन कोरी

राजस्व निरीक्षक 118

होशंगाबाद संभाग

राजस्व निरीक्षक श्री भीमराव पोटफोडे

119

राजस्व निरीक्षक श्री नीरज कुमार बैस

120

राजस्व निरीक्षक 121 श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 122 श्री तुलसी राम गायकवाड़

राजस्व निरीक्षक 123 श्री अरविन्द कुमार सोनी

राजस्व निरीक्षक 124 श्री अतुल कसार

राजस्व निरीक्षक 125 श्री तोपसिंह राजपूत

राजस्व निरीक्षक कु. श्रद्धा गोसावी

126

राजस्व निरीक्षक 127 श्री मिठ्ठूलाल पंवार

राजस्व निरीक्षक 128 श्री भरत अहिरवार

राजस्व निरीक्षक 129 श्री प्रेमचंद नागवंशी

राजस्व निरीक्षक 130 श्री संजय कुमार बारसकर

राजस्व निरीक्षक 131 श्री शाकम्भरी प्रसाद द्विवेदी

राजस्व निरीक्षक 132 श्रीमती संजू राजपूत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

3866

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. 1052-गोपनीय- 2013-दो- 2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

सारणी

कहां से

नाम

क्रमांक

कहां को

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

(2)

(4)

(5) (1)

ग्वालियर

1

गुना

जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता ) , ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त पद पर.

श्री आदर्श कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.

क्र. 1058 - गोपनीय - 2013-दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

सारणी

नाम

क्रमांक

कहां से

कहां को

(4)

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5) (1)

(2)

(3)

रीवा

1

जबलपुर

श्री ओंकारनाथ, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की हैसियत से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की हैसियत से.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. C-7296-दो- 3-47-2003 .- श्री शिवनारायण खरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

(1) दिनांक 16 अगस्त 2013 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

(2) दिनांक 16 से 20 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

3867 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकास पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 7298- दो - 2-27-2011 .- श्री जे . पी. माहेश्वरी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 5 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 से 16 अक्टूबर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी . माहेश्वरी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 7300-दो- 3-51-2003.- श्री के. सी. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 26 से 29 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिना का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्यटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C - 7302-दो- 2-26-2012.- श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायादीश, शहडोल को दिनांक 23 से 27 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 सितम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

रहते. प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

3868

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

जबलपुर, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्र. 991 - गोपनीय- 2013-दो-3-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -

कहां से नाम

क्रमांक

(2)

(3) (1)

1

भिण्ड श्री अजय कुमार टेलर,

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भिण्ड.

2

देवास श्री विवेक सिंह रघुवंशी

3

शहडोल श्रीमती माधुरी राज लालजी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शहडोल.

4

राजगढ़ श्री राजेन्द्र कुमार बाथम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , राजगढ़

सिवनी 5 श्री कृष्णदास महार

बेगमगंज 6 श्री धनराज दुबेला

नीमच 7 श्री संजीव कुमार गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच.

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

भिण्ड

भिण्ड

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं नियमित मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

इन्दौर

इन्दौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

शहडोल

शहडोल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं नियमित मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

राजगढ़

राजगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं नियमित मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

सिंगरौली सिंगरौली व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मुख्यालय बैढ़न

मुख्यालय बैढ़न

खण्डवा

खण्डवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री गंगाचरण दुबे के स्थान पर.

नीमच

नीमच

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं नियमित मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

भाग 1 ]

3869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2)

(3) (1)

8

रीवा

अम्बाह श्री अरविन्द कुमार गोयल

9 श्रीमती प्रिया शर्मा

रतलाम 10 श्री दीपक कुमार पाण्य

कुक्षी 11 श्री पंकज सिंह माहेश्वरी

हरदा 12 श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव

जबलपुर 13

खण्डवा श्री गंगाचरण दुबे

14

शिवपुरी श्री अनिल कुमार छापरिया

(6)

(4)

(5)

रीवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

शिवपुरी शिवपुरी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत पर. से श्री अनिल कुमार छापरिया के स्थान इन्दौर

इन्दौर

ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भोपाल

भोपाल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

देवास

देवास

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

खण्डवा

खण्डवा

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

शिवपुरी शिवपुरी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 992-गोपनीय - 2013- दो- 3-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत से स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

कहां से नाम

क्रमांक

(1)

(2)

(3) 1

पिछोर श्री रतन कुमार वर्मा

मऊगंज 2 श्रीमती दीपिका मालवीय

सारणी

कहां को

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

करेरा

शिवपुरी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , करेरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

सिवनी

सिवनी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री कृष्णदास महार के स्थान पर.

3870

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(1)

(2)

(3)

मऊगंज 3 श्री आदेश कुमार मालवीय

4

राघौगढ़ श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा

5 श्री नीरज कुमार शर्मा

नरसिंहपुर

मण्डलेश्वर 6 श्री अब्दुल कदीर मंसूरी

7

शिवपुरी कुमारी पदमा जाटव

(4)

(5)

(6)

सिवनी

सिवनी

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सिंगरौली सिंगरौली

मुख्यालय

मुख्यालय बैढ़न

बैढ़न

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

मुरैना

सबलगढ़

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सबलगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

रीवा

मऊगंज

द्वितीय न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री आदेश कुमार मालवीय के स्थान पर.

राजगढ़

नरसिंहगढ़

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , नरसिंहगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

क्र. 993- गोपनीय - 2013-दो- 3-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के पद पर होने के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54010/- मैं , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

कहां से नाम

क्रमांक

(3) (1)

(2)

1

भोपाल श्री दिनेश कुमार नोटिया

2

शाजापुर श्रीमती प्रेमा साहू

3

भिण्ड श्री अजय नील करोठिया

4

चौरई श्री गौतम कुमार गुजरे

5

इन्दौर श्री दयाराम कुमरे

सारणी

कहां को

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

भोपाल

भोपाल

षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

नीमच

जावद

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भिण्ड

भिण्ड

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , भिण्ड के न्यायालय में द्वितीय अतिरिक्त न्य्यायाधीश की हैसियत से .

चौरई

छिंदवाड़ा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , छिन्दवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान चौरई, जिला छिंदवाड़ा की हैसियत से.

इन्दौर

इन्दौर

सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

3871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

क्र. 994-गोपनीय- 2013-दो- 3-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -

सारणी

कहां से नाम

क्रमांक

कहां को

(2)

(3)

(4)

(1)

ओरछा

1 श्री मानवेन्द्र पवार

बड़वानी 2

सागर

नरसिंहपुर डॉ. सुधांशु सक्सेना

बैरसिया 3 श्री धर्मेन्द्र सोनी

जौरा

4

करेरा श्रीमती मोनिका आध्या

मण्डलेश्वर 5 श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी

जौरा

पिछोर

6 कुमारी सरिता जतारिया

श्री लक्ष्मण डोडवे

7

सबलगढ़ कुक्षी

मनासा

जावद

श्रीमती बबीता होरा शर्मा

8

पोहरी

9

सबलगढ़ श्री महेश कुमार वर्मा

जोबट 10

नागदा

श्रीमती विनीता गुप्ता

जोबट

नागदा 11 श्री अतुल यादव

टिप्पणी.-

(1)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम

(6)

(5)

टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

सागर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , सागर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

मुरैना

सबलगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री लक्ष्मण डुडवे के स्थान पर.

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से कुमारी सरिता जतारिया के स्थान पर.

रीवा

मऊगंज

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में .

शिवपुरी द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

धार

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

नीमच

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

शिवपुरी व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उज्जैन

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री अतुल यादव के स्थान पर.

अलीराजपुर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

श्री दीपक कुमार पाण्डेय, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कुक्षी , जिला धार.

(2) श्री रतन कुमार वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 पिछोर, जिला शिवपुरी .

3872

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(3) श्रीमती दीपिका मालवीय , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , मऊगंज , जिला रीवा.

(4) श्री आदेश कुमार मालवीय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , मऊगंज, जिला रीवा .

(5) डॉ. सुधांशु सक्सेना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , नरसिंहपुर (6) श्री लक्ष्मण डोडवे, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, सबलगढ़ , जिला मुरैना.

(7) श्रीमती बबीता होरा शर्मा , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, मनासा, जिला नीमच.

(8) श्री महेश कुमार वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, सबलगढ़ , जिला मुरैना.

के स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त स्वयं के व्यय पर किये गये हैं.

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्र. 1054- गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानान्तरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी

नाम

क्रमांक

कहां से कहां को

(2)

(1)

(3)

(4)

1

भोपाल

राजगढ़

श्री रमाकांत दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्भ न्यायालय, भोपाल.

2

इन्दौर

राजगढ़ श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.

3

पन्ना

गुना

श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना.

4

कटनी

अलीराजपुर श्री राम प्रकाश शरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर.

5

भोपाल

बड़वानी

श्री श्रीराम शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, भोपाल.

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

पदस्थापना के जिले का नाम

(6)

(5)

राजगढ़

सिविल, जिला राजगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ की हैसियत से श्रीमती एन . व्ही . कौर कान्द्रा के स्थान पर.

इन्दौर

सिविल जिला, इन्दौर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

गुना

सिविल जिला, गुना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना की हैसियत से श्री आदर्श कुमार जैन के स्थान पर.

कटनी

सिविल जिला, कटनी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी की हैसियत से श्रीमती कनकलता सोनकर के स्थान पर.

बड़वानी

सिविल जिला, बड़वानी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी की हैसियत से डॉ. अनिल कुमार पारे के स्थान पर दिनांक 1-10-2013 से.

भाग 1 ]

3873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(3) (1)

(2)

6

टीकमगढ़ श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़.

7

शहडोल श्री प्रताप सिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल.

मन्दसौर 8 श्री अशोक कुमार तिवारी (जूनियर ) विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मन्दसौर.

(4)

(5)

(6)

सतना

सतना

सिविल जिला सतना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना की हैसियत से रिक्त स्थान पर.

अलीराजपुर

अलीराजपुर

सिविल जिला अलीराजपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की हैसियत से श्री आर. पी. शरण के स्थान पर .

पन्ना

पन्ना

सिविल जिला पन्ना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना की हैसियत से श्री के. के. त्रिपाठी के स्थान पर.

क्र. 1055- गोपनीय - 2013-दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, की अधिसूचना क्र. फा.-1-2-90-इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्र. फा.-1-2-90- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्र. 1-2-90- इक्कीस- अ ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है : -

क्रमांक

नाम

कहां से

(3) (1)

(2)

1

ग्वालियर श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान

2

भोपाल श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, सचिव , विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

सारणी

कहां को

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

विशेष न्यायालय का नाम (7) (4)

(5)

भोपाल

भोपाल

भोपाल

पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री श्रीराम शर्मा के स्थान पर.

ग्वालियर ग्वालियर ग्वालियर

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री व्ही.पी. एस. चौहान के स्थान पर.

3874

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(2)

(1)

(3) 3

धार श्री लीलाधर बोरासी

4 श्री कौशिक चौहान

कन्नौद 5

सतना श्री संजय शुक्ला

(6)

(4)

(5)

मन्दसौर

मन्दसौर मन्दसौर

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अशोक कुमार तिवारी के स्थान पर.

धार धार

धार

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री लीलाधर बोरासी के स्थान पर .

रीवा

रीवा रीवा

पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अविनाश कुमार खरे के स्थान पर.

क्र. 1056-गोपनीय- 2013-दो- 2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

क्रमांक

कहां से नाम

(1)

(2)

(3) 1

भोपाल श्री आलोक कुमार वर्मा, (जूनियर)

2

रीवा श्री अविनाश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रीवा.

3

सतना श्रीमती अनुराधा शुक्ला

4

बालाघाट श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त

सारणी

कहां को

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)

(5)

(6)

रायसेन

रायसेन

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उमेश कुमार गुप्ता के स्थान पर.

इन्दौर

महू

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

रीवा

रीवा

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ओंकारनाथ के स्थान पर.

सतना

सतना

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री संजय शुक्ला के स्थान पर.

भाग 1 ]

3875

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(3) (2)

(4) (1)

5

पवई

खण्डवा

श्री अक्षय कुमार द्विवेदी

गाडरवारा

6

रायसेन श्री उमेश कुमार गुप्ता

7

भोपाल

भोपाल

श्री हरिशरण यादव

8

सतना

जबलपुर

श्री महेश कुमार शर्मा

9

सबलगढ़

नरसिंहपुर श्री अजय कुमार गर्ग

10

आगर श्री यशवंत सिंह परमार

सिरोंज 11

कन्नौद

श्री दीपक गुप्ता

अनूपपुर 12

सतना श्री उमेश पाडव

विदिशा 13

आगर

जबलपुर

श्री सुरेश कुमार आरसे

खंडवा

सेंधवा

14 श्री रमेश मावी

15

मंदसौर

इंदौर श्री राजीव कुमार अयाची

16

गुना

कुक्षी श्री पूरन चंद्र गुप्ता

17

अशोकनगर सागर श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा

18

भोपाल

मुंगावली श्री रमेश प्रसाद ठाकुर

(6)

(5)

खण्डवा

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रमेश मावी के स्थान पर.

नरसिंहपुर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.

भोपाल

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

जबलपुर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.

मुरैना

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सबलगढ़ की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में.

शाजापुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर की हैसियत से श्री सुरेश कुमार आरसे के स्थान पर.

देवास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्नौद की हैसियत से श्री कौशिक चौहान के स्थान पर.

सतना

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना की हैसियत से श्रीमती अनुराधा शुक्ला के स्थान पर.

जबलपुर

सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

बड़वानी

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेंधवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

इंदौर

सत्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

गुना

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में.

सागर

सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में.

भोपाल

पन्द्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

3876

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

(3)

(4)

(1)

(2)

19

पवई

श्री शमरोज खान

राजगढ़ टिप्पणी:-

(6)

(5)

पन्ना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवई की हैसियत से श्री अक्षय कुमार द्विवेदी के स्थान पर.

1. आदेश क्रमांक 561- गोपनीय- 2013-दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) , दिनांक 02 मई, 2013 जहां तक इसका संबंध सारणी के स्तम्भ क्रमांक 1 के सरल क्रमांक 1 में उल्लेखित श्री हरिशरण यादव , अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल का स्थानान्तरण भोपाल से गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

2. ( 1 ) श्री रामप्रकाश शरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर.

( 2 ) श्री आलोक कुमार वर्मा ( जूनियर ) , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल.

(3 ) श्री अविनाश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रीवा.

(4) श्री महेश कुमार शर्मा, पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना.

(5 ) श्री राजीव कुमार अयाची, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर.

( 6 ) श्री रमेश प्रसाद ठाकुर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , स्थान-मुंगावली , जिला अशोक नगर .

के स्थानान्तरण उनके स्वयं के व्यय पर किये गये हैं.

जबलपुर, दिनांक 18 सितम्बर, 2013

क्र. 1083 -गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानान्तरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

कहां से क्रमांक

नाम

(1)

(2)

(3) 1

मन्दसौर श्री अशोक कुमार तिवारी (जूनियर) ,

विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण )

अधिनियम, मन्दसौर.

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम (5)

(6)

(4)

गुना

गुना

सिविल जिला, गुना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना कीहैसियत से.

3877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

भाग 1 ]

क्र. 1084 - गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

कहां को

कहां से

क्रमांक

नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

सत्र खण्ड का नाम

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

भिण्ड

मुरैना

1 श्री राजाराम बदोदिया

सबलगढ़

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सबलगढ़ की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी:-

1. आदेश क्रमांक 1054 - गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए ) , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 जहां तक इसका संबंध सारणी के स्तम्भ क्रमांक 1 के सरल क्रमांक 3 में उल्लेखित श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना का स्थानान्तरण पन्ना से गुना से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपनी वर्तमान पदस्थापना पर कार्य करते रहेंगे.

2. आदेश क्रमांक 1054 - गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 जहां तक इसका संबंध सारणी के स्तम्भ क्रमांक 1 के सरल क्रमांक 8 में उल्लेखित श्री अशोक कुमार तिवारी ( जूनियर ) , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनिमय , मन्दसौर का स्थानान्तरण मंदसौर से पन्ना से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

3. आदेश क्रमांक 1056 - गोपनीय- 2013- दो-2-1-2013 ( भाग - ए) , दिनांक 11 सितम्बर , 2013 जहां तक इसका संबंध सारणी के स्तम्भ क्रमांक 1 के सरल क्रमांक 9 में उल्लेखित श्री अजय कुमार गर्ग , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर का स्थानान्तरण नरसिंहपुर से सबलगढ़ जिला मुरैना से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपनी वर्तमान पदस्थापना पर कार्य करते रहेंगे .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्र. डी-4228 - तीन-6-4-81- भाग- पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 1225-तीन-6-4-81- भाग- चार , दिनांक16 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :-

3878

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

क्र.

अधिकारी का नाम एवं पदनाम , विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

(1)

(2)

1 श्री उमेश पांडव, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सतना.

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम

(4) क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिकी गई (3)

विशेष न्यायालय , सतना.

नयागांव, बरौंधा, मझगंवा , सिंहपुर, सभापुर तथा धारकुंडी.

No. D- 4228 - III - 6-4-81 -Pt . - V.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act . No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 1225 - III - 6-4-81-Pt . - V dated 16th March 2012 , namely : -

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. 2, the following entries shall be substituted :-

S. No.

Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court

(2)

(1)

1 Shri Umaesh Pandav, IVth Additional Sessions Judge , Satna.

SCHEDULE

Area for which the appointment made in Special Court

Name of the Special Court established by the State Government (4) (3)

Special Court , Satna .

Nayagaon , Baroundha , Majhganva , Singhpur , Sabhapur & Dharkundi .

क्र. डी-4230- तीन- 6-4-81- भाग- पांच.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी- 1549- तीन- 6-4-81 - भाग- पांच , दिनांक 10 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :-

क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

(2)

(1)

1 श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रीवा

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिकी गई (3)

(4)

विशेष न्यायालय , रीवा दभौरा, पनवार, अतरैला, सिरमौर, जवा, जनेह तथा सेमरिया.

3879 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

No. D - 4230 - III - 6-4-81 - Pt . -V.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act . No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. B - 1549 - III - 6-4-81 - Pt. - V dated 10th May 2011 , namely :-

AMENDMENT

Inthe Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. 2, the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S. No.

Area for which the appointment made in Special Court (3)

Name of the Special Court established by the State Government (4) Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)

(1)

1

Special Court , Rewa .

Smt . Anuradha Shukla , Additional Sessions Judge , Rewa .

Dabhora , Panwar , Aathrela , Sirmour , Java , Janeh & Semariya.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई. )

जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. सी- 7326 - दो- 2-29-2009.- श्री एस.डी. दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अक्टूबर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 12 से 16 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटन पर श्री एस. डी. दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.डी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंसपेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. 1155-गोपनीय - 2013-दो - 2-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी , को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के 3880

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

अधिकारी का नाम (2)

क्रमांक (1)

1 श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर, नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल.

2 श्री राजीव कुमार अयाची, सत्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर.

3. श्री बद्री प्रसाद मरकाम, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट.

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्र. 1160- गोपनीय - 2013 - दो- 2-1-2013 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी , को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -

अधिकारी का नाम (2)

क्रमांक (1)

1 डॉ. विजय कुमार अग्रवाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली, मुख्यालय- बैढ़न के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , सिंगरौली मुख्यालय- बैढ़न.

2 श्रीमती ऊषा गेडाम,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर .

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 October 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-10-25.43.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-10-25.43.Ordinary.