मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 45]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2013 कार्तिक 17 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
भाग 3.-
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2013
क्र. ई. 5-777 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल , ग्वालियर को दिनांक 7 से 11 अक्टूबर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 अक्टूबर 2013 एवं 12, 13 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शिवहरे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शिवहरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शिवहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. 5-814- आयएएस - लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा , आयएएस. , अपर आयुक्त , भोपाल/ नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल को दिनांक 29 अगस्त से 7 सितम्बर 2013 तक दस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
3911
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
3912
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2013
क्र. ई. 5-532- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा संसदीय कार्य , जनशिकायत निवारण विभाग को दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कंचन जैन , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा संसदीय कार्य , जनशिकायत निवारण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा संसदीय कार्य , जनशिकायत निवारण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2013
क्र. ई. 5-757 - आयएएस - लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री अरूण कोचर, आयएएस. , सचिव , लोकायुक्त संगठन , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 16 से 24 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कोचर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अरूण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
[ भाग 1 भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2013
क्र. ई. 5-709- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2013 द्वारा दिनांक 24 अगस्त से 13 सितम्बर 2013 तक इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 अगस्त से 18 सितम्बर 2013 तक छब्बीस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. 5-724- आयएएस - लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री सुखवीर सिंह, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 10 जनवरी 2014 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 दिसम्बर 2013 एवं 11 , 12 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुखवीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री सुखवीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखवीर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2013
क्र. ई. 5-546- आयएएस- लीव - एक-5.-( 1 ) श्री आई. सी. पी. केशरी, भाप्रसे. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 7 अक्टूबर से 6 दिसम्बर 2013 तक इकसठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. ( उक्त अवकाश अवधि में से दिनांक 11 से 21 अक्टूबर 2013 तक की अवधि एक्स इंडिया अवकाश के रूप में मान्य की जाती है ) .
3913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आई. सी. पी. केशरी, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आई. सी. पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. सी. पी. केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. 5-842- आयएएस - लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री एस. पी. एस . सलूजा, आयएएस. , अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर को दिनांक 18 जून से 3 जुलाई 2013 तक सोलह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री एस. पी. एस . सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. पी. एस. सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे सी डिसा, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2013
क्र. एफ-1 (ए) 269-86-ब-2- दो. श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, को- आपरेटिव फ्राड, लोक सेवा गारंटी एवं सूचना के अधिकार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 18 से 22नवम्बर 2013 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 16 एवं 17 नवम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे. की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री महान भारत सागर, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (शिकायत) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. कृष्णा , भापुसे. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, को- आपरेटिव फ्राड, लोक सेवा गारंटी एवं सूचना के अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री एम . आर . कृष्णा, भापुसे . अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, को- आपरेटिव फ्राड, लोक सेवा गारंटी एवं सूचना के अधिकार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. एफ-1 (ए) 27-94-ब-2- दो.- ( 1 ) श्री आलोक रंजन, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा एवं समन्वय, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 21 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2013 तक ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 21 , 22 सितम्बर 2013 एवं 2 अक्टूबर 2013 तक विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री आलोक रंजन, भापुसे . , की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. एस . मीना , भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेग.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा एवं समन्वय , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री आलोक रंजन , भापुसे . , पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा एवं समन्वय, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2013
क्र. एफ-1 (ए) 166-1994- ब-2-दो. श्री आर. एस. मीना, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर रेंज ग्वालियर को दिनांक 19 से 27 अगस्त 2013 तक कुल नौ दिवस लघुकृत अवकाश दिनांक 17, 18 अगस्त 2013 एवं 28 अगस्त 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
3914
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 18 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्री आर. एस. मीना, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एस. मीना, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2013
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक ) -4211-13.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस-ब( एक ) -3988/ 13, दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा श्री रमेश कुमार सोनी, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश इंदौर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किए गए अपराधों का विचारण करने के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , जिनका मुख्यालय , इंदौर होगा , अर्थात् :-
राजस्व जिले
(1 ) धार, ( 2 ) रतलाम, ( 3 ) झाबुआ, (4 ) मंदसौर, ( 5 ) पश्चिम निमाढ़ ( मण्डलेश्वर ) , ( 6 ) उज्जैन, ( 7 ) देवास, (8 ) शाजापुर, ( 9 ) पू. निमाड़ ( खण्डवा ) , ( 10 ) नीमच,
( 13 ) बुरहानपुर.
(11 ) बड़वानी , ( 12 ) अलीराजपुर,
F. No. 1-5-96- XXI - B- (One ) 4211-13 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) and in supersession of this Department's Notification No. F. N. 1-5-96 - XXI - B ( One )-3988-13 , dated 8th October , 2013 , the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints Shri Ramesh Kumar Soni , IIIrd Additional Sessions Judge , Indore , as a Special Judge with Headquarter at Indore , for the areas comprising of the Revenue Districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in Clauses (a) and (b ) of sub- section ( 1 ) of section 3 of the said Act , investigated under Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation , namely : ---
REVENUE DISTRICTS
(1) Dhar , (2) Ratlam , (3 ) Jhabua , (4) Mandsaur , (5) West Nimar ( Mandleshwar ) , ( 6) Ujjain , (7) Dewas , ( 8 ) Shajapur , ( 9) East Nirmar (Khandwa) , (10) Neemuch , ( 11 ) Barwani , ( 12) Alirazpur, ( 13 ) Burhanpur .
फा. क्र . 1-5-96-इक्कीस ब ( एक ) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस - ब ( एक ) -3988/13 , दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा श्री राजीव अयाची , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर को , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का सं. 25 ) के अधीन अन्वेषण किए गए अपराधों का विचारण करने के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजपत्र जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय, इंदौर होगा, अर्थात्:-
राजस्व जिला
( 1 ) इंदौर
F. No. 1-5-96 - XXI- B- ( One) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( i ) of Section 3 of Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) and in supersession ofthis Department's Notification No. F. N. 1-5-96 -XXI- B (One) -3989-13 , dated 8th October , 2013 , the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints Shri Rajeev Ayachi ,, IVthAdditional Sessions Judge , Indore , as Special Judge withHeadquarter at Indore for the areas comprising of the Revenue Districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in Clauses (a) and (b) of sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau ofInvestigation , namely:-
REVENUE DISTRICTS
(1) Indore
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव 3915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2013
फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009-4035 - इक्कीस - ब (एक) 13.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009-2251-21 - ब( 1 ) , दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2 , 29, 30, 34 , 38 , 44, 47 , 56, 66 , 73 और 85 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारणी अनुक्रमांक
पदस्थापना का स्थल
न्यायाधिकारी का नाम
(3)
(2)
(1)
जोबट " 2 श्री अतुल यादव , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
खण्डवा
29 श्री जी. सी. दुबे, द्वितीय व्यवहार, न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट.
गुना 30 श्री राकेश कुमार जैन, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
हरदा 34 श्री देवीलाल सोनिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी.
जबलपुर
38 श्री विकास चन्द्र मिश्र , नवम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी.
मंदसौर
44 श्री सुशील कुमार जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी.
अम्बाह
47 श्री तरुण सिंह , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 तथा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी.
रतलाम
56 श्रीमती पावस श्रीवास्तव, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 तथा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी.
सिवनी
66 श्रीमती दीपिका मालवीय , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी.
सिविल जिले का नाम
के मुख्यालय ग्राम न्यायालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6) (4)
(5)
जोबट
जोबट
अलीराजपुर
खण्डवा खण्डवा
खण्डवा
गुना गुना
गुना
हरदा
हरदा
हरदा जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
मंदसौर मंदसौर
मंदसौर
अम्बाह
अम्बाह मुरैना
रतलाम रतलाम
रतलाम
सिवनी सिवनी
सिवनी 3916
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
(1)
(2)
(3)
73 श्री अनिल कुमार छापरिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
85 श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 तथा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी.
(4)
(5)
(6)
शिवपुरी शिवपुरी
शिवपुरी
शिवपुरी
मण्डलेश्वर"
मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
F. No. 17-(E) 43-2009-4035 - XXI - B ( 1 ) -13 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 -XXI - B ( I ) , dated 10th May, 2013 namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the table , for serial numbers 2, 29, 30, 34, 38 , 44, 47, 56 , 66 , 73 and 85 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted namely :-
S. No.
Place of Posting
Name of Nyayadhikari
(2)
(3)
(1)
Jobat
" 2 Shri Atul Yadav, Civil Judge , Class- II & Judicial Magistrate First Class .
29 Shri G. C. Dube , IInd Civil Judge , Class - I and Additional Chief Judicial Magistrate.
Guna
30 Shri Rakesh Kumar Jain , IVth Civil Judge , Class - I and Additional Chief Judicial Magistrate .
Harda
34 Shri Devilal Soniya , Additional Judge to the Court of Ist Civil Judge , Class - I and Additional Chief Judicial Magistrate .
38 Shri Vikas Chandra Mishr , IXth Civil Judge , Class - I and Additional Chief Judicial Magistrate .
44 Shri Sushil Kumar Joshi , IInd Civil Judge , Class - I and Judicial Magistrate FirstClass .
TABLE
Name of Gram
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Nyayalaya for Panchayat at Intermediate Level
(5)
(6) (4)
Jobat
Jobat Alirazpur
Khandwa
Khandwa Khandwa
Khandwa
Guna Guna
Guna
Harda
Harda
Harda
Jabalpur
Jabalpur Jabalpur
Jabalpur
Mandsaur
Mandsaur
Mandsaur Mandsaur 3917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(5)
(6)
(4)
(2)
(1)
Ambah
Ambah
Ambah
Morena
47 Shri Tarun Singh , IInd Civil Judge , Class - II and Judicial Magistrate First Class .
Ratlam
Ratlam
Ratlam
Ratlam
56 Smt . Pawas Shrivastava , IVth Civil Judge , Class - I and Judicial Magistrate First Class .
Seoni
Seoni
Seoni
66
Seoni
Smt. Dipika Malviya , IInd Civil Judge , Class - I and Judicial Magistrate FirstClass .
Shivpuri
Shivpuri
Shivpuri
Shivpuri
73 Shri Anil Kumar Chhapariya , IInd Civil Judge , Class - I and Additional Chief Judicial Magistrate .
Mandleshwar "
Mandleshwar
Mandleshwar
Mandleshwar
85 Shri Dhirendra Singh Mandloi , IInd Civil Judge , Class - II and Judicial Magistrate First Class .
फा. क्र. 17 ( ई ) 44-2013 - इक्कीस - ब( एक ) -4128-13 .- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17- ( ई ) 44-2013 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी. निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 22 , 27 , 30, 32 , 45 और 46 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
जिले का नाम (2)
क्रमांक (1)
22.
मंदसौर
श्री लीलाधर बौरासी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम ,
रायसेन
27.
श्री आलोक कुमार वर्मा, ( जूनि. ) प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
30.
रीवा
श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ,
32.
सतना
श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ,
45.
श्री प्रताप सिंह कुशवाह, सेशन न्यायाधीश,
अलीराजपुर
46.
अनूपपुर
श्री सनत कुमार कश्यप, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
[ भाग 1 3918
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
F. No. 17- (E) 44-2013 - XXI - B ( One ) -4128-2013 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ) , the State Government In consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) -44-2013 - XXI - B ( One ) , dated 11th September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 20th September , 2013 namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the table , for serial numbers 22 , 27, 30, 32 , 45 and 46 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-
TABLE
Name of District
Name and Designation of the Judge
(3)
S. No. (1)
"22 .
Mandsaur
Shri Leeladhar Borasi , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act ,
27.
Raisen
Shri Alok Kumar Verma (Jr. ) Ist Additional Sessions Judge , Rewa
30.
Smt . Anuradha Shukla , Ist Additional Sessions Judge ,
Satna
32.
Shri Rajendra Prasad Gupta , Ist Additional Sessions Judge , 45.
Shri Pratap Singh Kushwaha , Sessions Judge ,
Alirazpur
46.
Anuppur
Shri Sanat Kumar Kashyap , Additional Sessions Judge ," This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( एक ) -4213-2013.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई) 83-03 - इक्कीस - ब( एक) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित हुई थी. निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 16 , 38 , 39 एवं 51 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
सारणी
क्रमांक
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
विशेष न्यायाधीश का नाम
(3)
सिविल जिले का नाम (2)
(1)
"16.
भोपाल
श्री कीर्ति कुमार वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , भोपाल.
38
ग्वालियर
श्री संजय चतुर्वेदी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय,
क्रमांक 3 , ग्वालियर
39
ग्वालियर
श्री हरीश कुमार कौशिक, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, क्रमांक 4 , ग्वालियर.
3919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
51
जबलपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, क्रमांक 9 , जबलपुर.
(4)
श्री गोविंद सिंह काकोडिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जबलपुर.".
F. No. 17- (E) 83-03 - XXI - B (One ) -4213-2013 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) ofSection 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83- 03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th September, 2010 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial numbers 16 , 38 , 39 and 51 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-
S. No.
Name of Special Court Name of the CivilDistrict
(2)
(3) (1)
"16.
Bhopal
Additional Sessions Judge , Special Court No. 2 , Bhopal Gwalior
38.
Additional Sessions Judge , Special Court No. 3 , Gwalior 39.
Gwalior
Additional Sessions Judge , Special Court No. 4 , Gwalior 51.
Jabalpur
Additional Sessions Judge , Special Court No. 9, Jabalpur
Name of the Judge of the Special Court
(4)
Shri Kirti Kumar Verma , Additional Sessions Judge , Bhopal .
Shri Sanjay Chaturvedi , Additional Sessions Judge, Gwalior.
Shri Harish Kumar Kaushik , Additional Sessions Judge , Gwalior.
Shri Govind Singh Kakodia , Additional Sessions Judge, Jabalpur .
भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2013
फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012-4187 - इक्कीस- ब ( एक) .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 8- 2012- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 मार्च 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी. निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन उक्त अधिसूचना में, सार्णी में, अनुक्रमांक 1 और 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्लिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
अनुसूची न्यायाधीश का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
" 1 श्री बिनोद कुमार द्विवेदी , पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल.
4 श्री महेश कुमार शर्मा , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
मुख्यालय का नाम
मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम
(3)
(4)
भोपाल
विशेष न्यायालय, क्रमांक 1 , भोपाल
जबलपुर
विशेष न्यायालय , क्रमांक 2 , जबलपुर [भाग 1 3920
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
F. No. 17- (E) 8-2012-4187 - XXI - B ( One ) . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam , 2011 , (No. 8 of 2012 ) read with sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 8- 2012-XXI - B ( One) , dated 2nd March 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , (Extra - Ordinary) dated 2nd March 2012 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , for serial number 1 and 4 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating shall be thereto , shall be substituted , namely : -
S. No.
Head Quarter Name of Judge
(4)
Name of Special Court constituted u/s 3 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011 (3)
(1)
(2)
Bhopal
Special Court No. 1 , Bhopal
" 1. Shri Binod Kumar Dwivedi , Vth Additional Sessions Judge , Bhopal
Jabalpur" .
Special Court No. 2, Bhopal
4. Shri Mahesh Kumar Sharma , IVth Additional Sessions Judge , Jabalpur.
फा. क्र. 17 (ई ) 8-2012-4187-इक्कीस- ब ( एक).- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम , 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई ) 8- 2012- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 मार्च 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी. एतद्वारा , निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 1 और 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
अनुसूची
प्राधिकृत अधिकारी का नाम
मुख्यालय का नाम
(3)
अधिकारिता (4)
अनुक्रमांक (1)
(2)
" 1
भोपाल
राजस्व जिला विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा का समाविष्ट क्षेत्र.
श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, क्रमांक 1 , भोपाल
4
जबलपुर
राजस्व जिला जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, बालाघाट, रीवां सिंगरौली और सीधी का समाविष्ट क्षेत्र.".
श्री महेश कुमार शर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय , क्रमांक 2, जबलपुर .
F. No. 17- (E) 8-2012-4187 - XXI - B ( One ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam , 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendments in this Department's Notification No. F.No. 17 (E) 8-2012- XXI - B (One) , dated 2nd March , 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - Ordinary) dated 2nd March , 2012 namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , for serial number 1 and 4 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-
Name of Authorized Officer (2)
Place of head Quarter (3)
Jurisdiction (4) (1) S. No.
"1 .
Bhopal
Area Comprising of Revenue Districts Vidisha , Betul , Hoshangabad and Harda .
Shri Binod Kumar Dwivedi , Vth Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Sepecial Court No. 1 , Bhopal .
Jabalpur
4. Shri Mahesh Kumar Sharma , IVth Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Sepecial Court No. 2, Jabalpur .
Area comprising of Revenue Districts Jabalpur, Katni , Narsinghpur, Chhindwara, Seoni , Mandla, Balaghat , Rewa , Singroli and Sidhi . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
3921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( मध्यप्रदेश ) -462011
आदेश
भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. एफ. 67-11-07- तीन- 1205.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- " क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह नवम्बर 2007 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद कोलार , जिला भोपाल के निर्वाचन में श्रीमती मुकुल ब्रहमस्वरुप बाजपेयी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद कोलार, जिला भोपाल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 नवम्बर 2007 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 दिसम्बर 2007 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल के पत्र क्र. 27/स्था. निर्वा. /08 , दिनांक 22 जनवरी 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती मुकुल ब्रहमस्वरुप बाजपेयी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती मुकुल ब्रहमस्वरुप बाजपेयी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 8 फरवरी 2008 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्रीमती मुकुल ब्रहमस्वरुप बाजपेयी को सूचना- पत्र की तामीली दिनांक 1 मार्च 2008 को कराई गई. कलेक्टर, भोपाल ने पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2009 में लेख किया कि अभ्यर्थी ने विलंब से लेखे दाखिल कर दिए हैं. उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 30 मार्च 2010 में लेख किया कि श्रीमती मुकुल ब्रहमस्वरुप बाजपेयी से व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट करने हेतु उन्हें पत्र दिनांक 8 मार्च 2010 द्वारा लिखा गया है . उनकी ओर से अभी तक कोई जानकारी/ अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है. अभ्यर्थी ने दिनांक 15 जुलाई 2011 को एक अभ्यावेदन जो कि सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को संबोधित है, प्रेषित किया जिसमें लेख किया कि - ".. मेरे द्वारा दिनांक 13 नवम्बर 2007 एवं पुनः 01 मार्च 2008 को आपके पत्र के तारतम्य में चुनाव खर्चा जमा कर दिया गया था. जमा खर्चे की पावती सहित फोटो प्रति पत्र के साथ संलग्न है . अनयंत्र जाने के फलस्वरूप व्यय लेखा समय पर जमा नहीं कर पाई . " अतः विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 03 मार्च, 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना - पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर भोपाल द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारणनहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती मुकुल ब्रहमस्वरुप बाजपेयी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद कोलार, जिला भोपाल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
3922
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
आदेश
भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. एफ. 67-11-07- तीन- 1206.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह नवम्बर 2007 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद कोलार , जिला भोपाल के निर्वाचन में सुश्री मनफूल बाई अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद कोलार , जिला भोपाल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 नवम्बर 2007 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 दिसम्बर 2007 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के पत्र क्र. 27/स्था. निर्वा./ 08 , दिनांक 22 जनवरी 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मनफूल बाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मनफूल बाई को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 8 फरवरी 2008 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री मनफूल बाई को सूचना - पत्र की तामीली दिनांक 1 मार्च 2008 को कराई गई. किन्तु तामीली आयोग के निर्देशानुसार नहीं किए जाने के कारण सुश्री मनफूल बाई को सूचना की तामीली पुनः करवाई गई जो कि उनके पति श्री श्याम सिंह मीना के माध्यम से दिनांक 20 जुलाई 2011 को कराई गई. अतः उनको दिनांक 4 अगस्त 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर, भोपाल ने अपने पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2010 में लेख किया कि श्रीमती मनफूल बाई ने नोटिस की तामीली के बाद भी लेखा प्रस्तुत नहीं किया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 03 मार्च 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धोंके अन्तर्गत सुश्री मनफूल बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद कोलार, जिला भोपाल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. एफ. 67-42-10- तीन-1208 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद आरोन, जिला गुना के आम निर्वाचन में सुश्री शाहना बानो- इंसाफ अहमद अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, सुश्री शाहना बानो-इंसाफ अहमद को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , गुना के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गुना के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शाहना बानो- इंसाफ अहमद द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सुश्री शाहना बानो-इंसाफ अहमद को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 5 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में सुश्री शाहना बानो- इंसाफ अहमद से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री शाहना बानो- इंसाफ अहमद को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 3 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री शाहना बानो-इंसाफ अहमद को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत
3923 चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला गुना से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 5 अगस्त 2013 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी सुश्री शाहना बानो-इंसाफ अहमद को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी , गुना को अभ्यावेदन/व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. "
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री शाहना बानो-इंसाफ अहमद को दिनांक 10 अक्टूबर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री शाहना बानो-इंसाफ अहमद आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया . व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2013 की तामीली दिनांक 29 सितम्बर 2013 को सुश्री शाहना बानो- इंसाफ अहमद के पिता श्री इकबाल अहमद कोकी गई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री शाहना बानो-इंसाफ अहमद द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शाहना बानो -इंसाफ अहमद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद आरोन, जिला गुना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार , हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
आदेश भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. एफ. 67-42-10- तीन- 1209.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही 3924
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद आरोन , जिला गुना के आम निर्वाचन में सुश्री कमला पन्नालाल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, सुश्री कमला पन्नालाल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , गुना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गुना के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कमला- पन्नालाल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सुश्री कमला पन्नालाल को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में सुश्री कमला- पन्नालाल से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री कमला पन्नालाल को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 3 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . आयोग द्वारा सुश्री कमला- पन्नालाल को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला गुना से प्राप्त प्रतिवेदन
[भाग 1 दिनांक 5 अगस्त 2013 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी सुश्री कमला-पन्नालाल को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने के कारण , आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी , गुना को अभ्यावेदन/ व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है . "
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री कमला-पन्नालाल को दिनांक 10 अक्टूबर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी सुश्री कमला- पन्नालाल आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2013 की तामीली दिनांक 30 सितम्बर 2013 को सुश्री कमला- पन्नालाल के पति श्री पन्नालाल को की गई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री कमला-पन्नालाल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कमला पन्नालाल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद आरोन, जिला गुना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. एफ. 67-42-10-तीन- 1210.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद आरोन, जिला गुना के आम निर्वाचन में सुश्री विजय अनिल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, सुश्री विजय अनिल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , गुना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गुना के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री विजय अनिल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सुश्री विजय अनिल को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में सुश्री विजय अनिल से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री विजय अनिल को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 3 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री विजय अनिल को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला गुना से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 5 अगस्त 2013 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी सुश्री विजय अनिल को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने के कारण ,
3925 आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी , गुना को अभ्यावेदन/व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. "
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री विजय अनिल को दिनांक 10 अक्टूबर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी सुश्री विजय अनिल आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 2 सितम्बर 2013 की तामीली दिनांक 28 सितम्बर 2013 को सुश्री विजय अनिल के भतीजे श्री वैभव सोनी को की गई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री विजय अनिल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री विजय अनिल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद आरोन , जिला गुना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. एफ. 67-48-12- तीन- 1212.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन 3926
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद पलसूद, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में श्रीमती कमली बाई पति सुबला अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, श्रीमती कमली बाई पति सुबला को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती कमली बाई पति सुबला द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती कमली बाई पति सुबला को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 5 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना- पत्र में श्रीमती कमली बाई पति सुबला से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती कमेली बाई पति सुबला को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 26 अक्टूबर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 10 नवम्बर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती कमली बाई पति सुबला को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 के संलग्न परिशिष्ट -36 टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि अभ्यर्थी श्रीमती कमली बाई पति सुबला द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया.
[ भाग 1 आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी श्रीमती कमली बाई पति सुबला को दिनांक 2 सितम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती कमली बाई पति सुबला कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. जबकि अभ्यर्थी श्रीमती कमली बाई पति सुबला को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 31 अगस्त 2013 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती कमली बाई पति सुबला द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती कमली बाई पति सुबला को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद पलसूद जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
आदेश भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. एफ. 67-48-12- तीन- 1213.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नोमनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद पलसूद, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
3927 सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 31 अगस्त 2013 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद पलसूद जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. 7322-2924-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र सामान्य विधि द्वितीय ( पुस्तकों सहित- सहायक वन संरक्षकों के लिये ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अभ्यर्थी श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 26 अक्टूबर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 10 नवम्बर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 के संलग्न परिशिष्ट -36 टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि अभ्यर्थी श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया.
(2) (3) अनु. क्रमांक (1)
भोपाल संभाग
सहायक वन संरक्षक 1 सुश्री तरुणा वर्मा
सहायक वन संरक्षक 2 कु. अंजना सुचिता तिर्की
सहायक वन संरक्षक 3 श्री सुरेन्द्र कुमार खरे
4
श्री करन सिंग रन्धा
सहायक वन संरक्षक
सहायक वन संरक्षक 5 श्री एल . एन. नाथ
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल को दिनांक 2 सितम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. जबकि अभ्यर्थी श्रीमती ममता बाई पति बद्रीलाल पटेल को व्यक्तिगत 3928
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
(2)
(1)
(3)
रीवा संभाग
सहायक वन संरक्षक श्री विद्या भूषण सिंह
6
सहायक वन संरक्षक 7 श्री गौरव कुमार मिश्र
वन क्षेत्रपाल 8 श्री गुमान सिंह नर्गेश
शहडोल संभाग
वन क्षेत्रपाल 9 श्री जे. एस. धार्वे
सागर संभाग
सहायक वन संरक्षक 10 श्री सुरेश कुमार अहिरवार
सहायक वन संरक्षक 11 श्री प्रताप सिंह
सहायक वन संरक्षक 12 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक वन संरक्षक 13 श्रीमती अनुभा त्रिवेदी
ग्वालियर संभाग
सहायक वन संरक्षक 14 श्री वाय. एस. रघुवंशी
सहायक वन संरक्षक 15 श्री भानेन्द्र कुमार शर्मा
16 श्री अमित पाटोदी
सहायक वन संरक्षक
सहायक वन संरक्षक 17 कु. प्रियंका चौधरी
सहायक वन संरक्षक 18 श्री अमित कुमार सिंह
सहायक वन संरक्षक 19 श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव
इन्दौर संभाग
20 श्री राजाराम परमार
सहायक वन संरक्षक
वन क्षेत्रपाल 21 कु. तारिका मौर्य
वन क्षेत्रपाल 22 डॉ. अरुण कुमार पारीक
वन क्षेत्रपाल 23 श्री अरविन्द कुमार केन
वन क्षेत्रपाल 24 श्री प्रदीप
वन क्षेत्रपाल 25 श्री जीतेन्द्र तोमर
जबलपुर संभाग
सहायक वन संरक्षक 26 डॉ. कल्पना तिवारी
सहायक वन संरक्षक 27 श्रीमती अर्चना पटेल
सहायक वन संरक्षक 28 श्री कपिल कुमार शर्मा
सहायक वन संरक्षक 29 श्री हेमेन्द्र सिंह सोलंकी
सहायक वन संरक्षक 30 श्री संजय रामखेरे
वन क्षेत्रपाल 31 श्री सुनील कुमार पन्द्रे
सहायक वन संरक्षक 32 श्री उत्तम सिंह सस्त्या
सहायक वन संरक्षक 33 श्री लोकेश निरापुरे
(3)
(1)
(2)
होशंगाबाद संभाग
सहायक वन संरक्षक 34 श्री मानसिंह खराडी
वन क्षेत्रपाल
35 श्री सुनील कुमार अशोक
वन क्षेत्रपाल
36 श्रीमती सुनीता अहिरवार
37
वन क्षेत्रपाल
श्रीमती सरिता ठाकुर
वन क्षेत्रपाल
38 श्री भारत सोलंकी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश देवास, दिनांक 22 अक्टूबर 2013
क्र. 4153-सा- 2-2013 .- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2357 -सा- 2-2013 देवास, दिनांक 2 फरवरी 2013 अनुसार दिपावली का दूसरा दिन 04 नवम्बर 2013 ( सोमवार ) सम्पूर्ण जिला देवास के लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है.
विधान सभा आम निर्वाचन-2013 के दृष्टिगत दिपावली का दूसरा दिन 4 नवम्बर 2013 ( सोमवार ) सम्पूर्ण जिला देवास के लिये घोषित स्थानीय अवकाश, केवल कालेज एवं स्कूल के छात्र/छात्राओं के लिये यह अवकाश रहेगा. शेष सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व शासकीय शिक्षकों ( संविदा शिक्षकों सहित ) के लिये यह स्थानीय अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है . दिनांक 4 नवम्बर 2013 को सभी कार्यालय खुले रहेंगे.
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.
\ कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश
श्योपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013
क्र. एस. डब्ल्यू- अधिसूचना- 6851-2013 .- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 2- ( क ) -9- 08-बी-13-2, भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, ज्ञानेश्वर बी पाटील , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, श्योपुर, जिला श्योपुर की समिति की अनुशंसा के आधार पर श्योपुर जिले के नवीन थाना देहात हेतु नीचे दी गई सारणी अनुसार पूर्व थानों के क्षेत्र में से परिवर्तित करते हुये नवीन थाना देहात क्षेत्र में अधिसूचना जारी दिनांक 5 सितम्बर 2013 से 3929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(4) सम्मिलित करने का आदेश देता हूं :-
(1)
(2)
(3)
सारणी
खिरनी
39
40 पच्चीपुरा
क्रमांक ग्राम का नाम
41 रिंगनी
वर्तमान थाने का नाम
42 किलोरच
43 प्रेमसर
अधिसूचना जारी होने के दिनांक के पश्चात नवीन थाने का नाम
44 आमल्दा
(3)
(4)
(1) (2)
45 नीमोंदापीर
माखना खेडली थाना कोतवाली थान देहात
1
46 गुढ़ा
2 छीता खेडली श्योपुर.
श्योपुर.
47 ननावद
3 बिट्ठलपुर
48 पटपडा
चकज्वाड
4
49 मावदा
5 जवाड
50 विजरपुर
सोंठवा
6
51 छोटा खेडा
7 मोहम्मदपुर
52 बडा खेडा
8 अडवाड
53 नापाखेडली
9 पडासल्या
54 दुवडी
10 चकपडासल्या
55 गुरूनावदा
11 सोंई
56 सांकुडली
12 हरपुरा
57 मलपुरा
13 गोपालपुरा
58 चोडपुर
रजलाई
14
59 प्रेमपुराहवेली
15 ज्वालापुर
60 कनापुर
16 रूपनगर
61 कुंडहवेली
17 भीखापुर
62 किशोरपुरा
63 रामगांवडी
18 नंदापुर
19 वर्धाबुजुर्ग
दौलतपुरा
64
20 दांतरदाखुर्द
पीपल्दी
65
21 नागरगांवडा
66 काठौदी
22 रन्नौद
तुलसेफ
67
23 चिरोद
दुकाल्याखेडा
68
69
24 तिल्लीपुर
हिरनीखेडा
25 मातासूला
70 वांदीखेडा
26 गोहेडा
71 अजापुरा
27 जालेरा
72 मऊ
28 कंवरसली
73 गोडाखेडी
29 बमूलीगुसाई
74 जानपुरा
30 पानडी
75 चंद्रपुरा
31 डावरसा
76 लूंड
32 गांवडी
77 भसूधर
33 जलालपुरा
श्रीजी की गावडी
78
34 आसीदा
79 सेमल्दा हावेली
35 बिलवाडा
रामपुरा डांगा
80
36 पीतनाखेडली
81 फतेहपुर
37 ढोटी
82 काली तलाई
38 टर्रामाफी
83 मयापुर 3930
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
(4) (1) (2)
(3)
84 कलमी
85 ककरधा
86 भेला
87 भीमलत
88 कलमी शहराना
89 बगवाडा
90 सूंडी
91 चकआसन
92 गूजरगांवडी
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश
सिंगरौली, दिनांक 23 अक्टूबर 2013
क्र. 766- आर.डी.एम.- 2013.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972का संख्या-02 ) की धारा 02 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मध्यप्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2 (क) 19-2012- बी- 3 - दो, भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिंगरौली एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट स्थान, " नवीन पुलिस थाना लंघाडोल " की अधिकारिता , अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में अंकित तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रखने वाले पुलिस थाना के रूप में घोषित करता हूं :-
अनुसूची
अधिकारिता पुलिस स्टेशन का स्थान
(2)
(1)
1. लंघाडोल पुलिस थाना लंघाडोल,
2. पटपरहिया जिला सिंगरौली ( मध्यप्रदेश) .
3 . भैसा बूडा
4. रौहाल
5. डोगरी
पुलिस थाना लंघाडोल, जिला सिंगरौली ( मध्यप्रदेश ) .
6. ताल
7. शाजावर
8. शिरसवाह
9. बेलबार
10. पुरा
बुचरो
11 .
12. कमई
[ भाग 1 (1) (2)
(3)
(4) 93 अभयपुरा
94 भैरूपुरा
95 मुकुंदपुरा
96 दलारनाखुर्द
97 रायपुरा
98 जाटखेडा
99 किलगांवडी
100 हांसापुरा
101 नगदी
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
(1)
(2)
13. पोडीपाठ
14. भदैली
15. सिंगरावल
16. जालपानी
17. सिगटाटोला
18. डिगवाह
19. झलरी
20. बजौड़ी
21. मझौली पाठ
22. ओड़गड़ी
23. मझौली
24. पेडताली
25. लदवई
26. पिपरडोंला
27. बांसी विरदहा
28. बिन्दूल
29. आमडांड़
30. चूड़ीपाठ
31. लल्ला बहरा
32. सोनहरी
33. भुण्डा
34. धनगढ़
35. अमरईखोह No. 766 - RDM - 2013.-In exercise of the powers comforted by clause (G) of Section 2 of the code of Criminal procedure , 1973 (2 of 1974) the I, Collector & District Magistrate , Singrauli hereby, Declares the Police Station Langhadol at the Place specified in column ( 1 ) of the schedule below having jurisdiction specified in the corresponding entries in column (2) of the said schedule . This Police Station will remain in the 3931
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
jurisdiction of District Singrauli ( Madhya Pradesh ) :-
SCHEDULED
Places of Police OutPost
Jurisdiction (2)
(1)
1. Langhadol
2. Patpariha
3. Bhainsabudha Police Station Langhadol , District Singrauli , (Madhya Pradesh) .
4. Rauhal
5. Dogari
6. Tal
7. Shajawar
8. Siraswah
9. Belwar
10. Pura
11. Bucharo
12. Kamai
13. Povripath
14. Bhadaili
15. Singrawal
16. Jalpani
17. Sigtatola
18. Digwah
19. Jhalari
20. Bajaudi
21. Majhaulipath
22. Odhgarhi
23. Majhauli
24. Pedtali
25. Ladbai
26. Pipardola
27. Bansibirdaha
28. Bindool
29. Aamdandh
30. Chhudipath
31. Lalla bahara
32. Sonahari
33. Bhunda
34. Dhanagarh
35. Amrai Khoh .
क्र. 767- आर.डी.एम.- 2013.-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1972 का संख्या-02 ) की धारा 02 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिंगरौली एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट स्थान मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2 ( क) 31-10- बी- 3- दो, भोपाल, दिनांक 18 जून 2010 के द्वारा सिंगरौली जिले के माड़ा थाना के अन्तर्गत स्वीकृत " नवीन पुलिस चौकी बन्धौरा " की अधिकारिता, अनुसूची के कॉलम नं . ( 2 ) में अंकित तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रखने वाली पुलिस चौकी के रूप में घोषित करता हूं उपरोक्त पुलिस चौकी थाना माड़ा, जिला सिंगरौली की क्षेत्राधिकारिता में रहेगी :-
अनुसूची
अधिकारिता पुलिस स्टेशन का स्थान
(1)
(2)
1. बन्धौरा
2. खैराही
3. नगवा
पुलिस चौकी बन्धौरा, थाना माड़ा, जिला सिंगरौली , (मध्यप्रदेश) .
4. सुहिरा
5. अमिलिया
6. कर्मुआ लाल
कर्मुआ राजा
7.
8. रैला
9. खोखरी
10. मलगा
11. धूनी
सेमुआ
12.
चुरवाही
13.
No. 767 - RDM - 2013 . In exercise of the powers comforted by clause (G) of Section 2 of the code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974) the I , Collector & District Magistrate , Singrauli hereby, Declares the Police Out Post at the Place specified in column ( 1 ) of the schedule below having jurisdiction specified in the corresponding entries in column (2) of the said schedule . This Police Out Post will remain in the jurisdiction of police station Mada , District Singrauli (Madhya Pradesh ) :-
SCHEDULED
Jurisdiction
(2)
Places of Police OutPost (1)
1. Bandhaura
2. Khairahi
3. Nagawan
4. Suhira Out Post Bandhora , Police Station Mada , District Singrauli , (Madhya Pradesh) .
5. Amiliya
6. Karsuaa Lal
7. Karsuaa Raja
8. Raila
9. Khokhari
10. Malaga
11. Dhuni
12. Semuaa
13. Churwahi 3932
क्र. 768- आर.डी.एम.- 2013.-दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1972का संख्या-02 ) की धारा 02 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिंगरौली एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट स्थान मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2 (क) -07-2011- बी- 3- दो, भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2011 के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति अनुसार " नवीन पुलिस चौकी शासन " की अधिकारिता , अनुसूची के कॉलम नं. (2 ) में अंकित तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रखने वाली पुलिस चौकी के रूप में घोषित करता हूं. यह पुलिस चौकी पुलिस थाना बैढ़न , जिला सिंगरौली की क्षेत्राधिकारिता के अधीन होगी : -
अनुसूची
पुलिस स्टेशन का स्थान (1)
अधिकारिता (2)
1. सासन
2. उर्ती
पुलिस चौकी, सासन, थाना बैढ़न,
3. कांदोपानी
4. एकपई
जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) .
5. पिपराकुरन्द
6. गोभा
7. ननियागढ़
8. बधमनवा
9. पउआडांड़
10. केरवा
11. बलसोता
12. आमडीह
13. भलछोरा
14. जलहथिनी
15. करौंटी
16. बरहपान
17. धोधा
18. बरदधटा
19. सुईडीह
20. धुम्माडांड़
21. चरगोड़ा
22. खटखरिया
23. ओरगाई
24. टूसाखांड़
25. गड़हरा
26. भांड़ी
27. हर्रहवा
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
(2)
(1)
28. सिद्धीखुर्द
29. सिध्दीकला
30. तियरा
31. बिलासपुर
32. काम
33. पिपरा
No. 768 - RDM- 2013 . In exercise of the powers comforted by clause (G) of Section 2 of the code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974) the I, Collector & District Magistrate , Singrauli hereby , Declares the Police Out Post Sasan at the Place specified in column (1) of the schedule below having jurisdiction specified in the corresponding entries in column (2) of the said schedule . This Police Station will remain in the jurisdiction of Police Station Waidhan , District Singrauli (Madhya Pradesh ) :
SCHEDULED
Jurisdiction
(2)
Places of Police OutPost (1)
1. Sasan
2. Urti
3. Kandopani
4. Eakpai Police Out Post Sasan , Police Station Waidhan , District Singrauli , (Madhya Pradesh) .
5. Piprakurand
6. Gobha
7. Naniyagarh
8. Baghmanwa
9. Pauwa
10. Kerwa
11. Balsota
12. Aamdih
13. Bhalchera
14. Jalhathini
15. Karauti
16. Barahpan
17. Dhodha
18. Baradghata
19. Suideeh
20. Dhummadand
21. Chargoda
22. Khatkhariya
23. Orgai 3933
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
24. Toosakhand
25. Gadahara
26. Bhandi
27. Harrhawa
28. Siddhikhurd
29. Siddhikala
30. Tiyara
31. Bilaspur
32. Kam
33. Pipra
क्र. 769 - आर.डी.एम. - 2013.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का संख्या-02 ) की धारा 02 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिंगरौली एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट स्थान मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2 (क) -16-2012-बी- 3- दो, भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2012 के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति अनुसार " नवीन यातायात पुलिस थाना सिंगरौली " की अधिकारिता, अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में अंकित तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रखने वाली पुलिस चौकी के रूप में घोषित करता हूं. :-
अनुसूची
पुलिस स्टेशन का स्थान (1)
अधिकारिता (2) सम्पूर्ण जिला सिंगरौली .
नवीन यातायात पुलिस थाना, सिंगरौली , जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) .
No. 769 - RDM - 2013 . In exercise of the powers comforted by clause (G) of Section 2 of the code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974) the I, Collector & District Magistrate , Singrauli hereby , Declares the Trafic Out Post Jhurahi at the Place specified in column ( 1 ) of the schedule below having jurisdiction specified in the corresponding entries in column (2) of the said schedule . This Trafic Police Station will remain in the jurisdiction of District Singrauli (Madhya Pradesh ) :-
SCHEDULED
Places of Police OutPost (1)
Trafic Police Station Distt . Singrauli (Madhya Pradesh) .
Jurisdiction (2) Whole of District Singrauli (Madhya Pradesh ) .
क्र. 770 - आर.डी.एम.- 2013 .-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का संख्या-02 ) की धारा 02 के खण्ड ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिंगरौली एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट स्थान मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2( क) -19-2012-बी-3- दो, भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013 के द्वारा सिंगरौली जिले के यातायात पुलिस थाना जिला सिंगरौली के अन्तर्गत स्वीकृत " नवीन यातायात पुलिस चौकी झुरही " की अधिकारिता, अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में अंकित तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रखने वाली पुलिस चौकी के रूप में घोषित करता हूं. :-
अनुसूची
अधिकारिता (2) सम्पूर्ण जिला सिंगरौली पुलिस स्टेशन का स्थान (1) यातायात पुलिस चौकी झुरही, जिला सिंगरौली, (मध्यप्रदेश) .
No. 770 - RDM - 2013.-In exercise of the powers comforted by clause (G) of Section 2 of the code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974) the I , Collector & District Magistrate , Singrauli hereby , Declares the Trafic Out Post Jhurahi at the Place specified in column (1 ) of the schedule below having jurisdiction specified in the corresponding entries in column (2) of the said schedule . This Trafic Police Station will remain in the jurisdiction of Trafic Police Station District Singrauli (Madhya Pradesh ) : -
SCHEDULED
Places of Police OutPost (1)
Jurisdiction (2) Whole of District Singrauli (Madhya Pradesh) .
Trafic Out Post Jhurahi , District Singrauli (Madhya Pradesh ).
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 3934
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 28 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 31 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2) (3)
चन्दला चन्दला
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में) (4) 0.137
(1) छतरपुर
(5) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) लवकुशनगर.
(6) बरियारपुर बांयी नहर की चन्दला शाखा नहर के अंतर्गत चन्दला माइनर नं. 3 हेतु भू- अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की चन्दला शाखा नहर के अन्तर्गत चन्दला माइनर नं. 03 , निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 17 अक्टूबर 2013
भू-अर्जन प्र . क्र. 01 -अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
\ भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) खण्डवा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.36
(3) गोराड़िया
(2) पुनासा
(5) कार्यपालन अभियंता ( सिविल) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म.प्र.पा.ज कं.लि. , दोंगालिया जिला खण्डवा.
(6) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं. लि. , खंडवा , सुरगांवबंजारी से बीड़ तक रेलमार्ग के निर्माण के अंतर्गत ब्रिज क्र . 25 के पहुंच मार्ग एवं डायवर्सन मार्ग हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3935
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(2) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)
खण्डवा
0.96 पुनासा कोड़ियाखेड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , दोंगालिया जिला खण्डवा.
श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं. लि. , खंडवा, सुरगांवबंजारी से बीड़ तक रेलमार्ग के निर्माण के अंतर्गत ब्रिज क्र.25 एवं 26 के पहुंच मार्ग एवं डायवर्सन मार्ग हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि. , ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल , जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 244-2013 - एल. ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 23-अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे :-
तहसील
- भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
1.33 खण्डवा
खण्डवा आमोदा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रं . 28 पुनासा.
इंदिरा सागर परियोजना की अटूटू वितरण शाखा के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं. 28. पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3936
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 26 सितम्बर 2013
क्र. 9321 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4)
0.278
टाण्डीखुर्द
(1) राजगढ़ राजगढ़
नौगांव
1.434 राजगढ़ राजगढ़
कुल योग .. 1.712
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
टाण्डी तालाब की नहर निर्माण में प्रभावित शेष भूमि का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़.
टाण्डी तालाब की नहर निर्माण में प्रभावित शेष भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , राजगढ़.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ भू- अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 26 अक्टूबर 2013
क्र. भूमि संपादन- 2013-7426.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) उज्जैन
(4) रकबा 2.220 (1) उज्जैन
(3) कस्बा उज्जैन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन
(6) सिंहस्थ-2016 के अन्तर्गत भूखीमाता से दत्त अखाड़ा तक क्षिप्रा नदी के पश्चिम (बायें ) तट पर लंबाई 750 मीटर घाट निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
3937
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
उज्जैन, दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. भूमि संपादन-2013-7315.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) उज्जैन
उज्जैन
रकबा 0.773
कस्बा उज्जैन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उज्जैन
भू-अर्जन अधिकारी ,
सिंहस्थ-2016 के अन्तर्गत लालपुर रेल्वे ब्रिज से भूखीमाता तक क्षिप्रा नदी के पश्चिम ( बाये ) तट पर लंबाई 540 मीटर घाट निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन -2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
(1)
उज्जैन
उज्जैन
रकबा 0.414
गोठड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन सिंहस्थ-2016 के अन्तर्गत त्रिवेणी बैराज के डाउनस्ट्रीम में क्षिप्रा नदी के लेफ्ट बैंक पर घाट निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं राज्य शासन यह 3938
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
[भाग 1 भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
उज्जैन
रकबा 0.109 उज्जैन
गोठड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन सिंहस्थ-2016 के अन्तर्गत त्रिवेणी बैराज के अपरस्ट्रीम में क्षिप्रा नदी के लेफ्ट बैंक पर घाट निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन- 2013-7324.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(4) (2)
उज्जैन उज्जैन
रकबा 0.038
कस्बा उज्जैन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन सिंहस्थ-2016 के अन्तर्गत लालपुर रेल्वे ब्रिज से भूखीमाता तक क्षिप्रा नदी के पूर्वी ( दायें ) तट पर लंबाई 210 मीटर घाट निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. 2343 - भू-अर्जन- 20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार 3939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
1.17
(3) पटौहा
(1) सीधी
चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की पटौहा सब माइनर के निर्माण हेतु, भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 31 अक्टूबर 2013
क्र. 13834- भू-अर्जन- 2013- संशोधन. इस कार्यालय द्वारा भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के अन्तर्गत ग्राम बुहारला, तहसील मनावर, जिला धार की धारा 6 की अधिसूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अधिसूचना संचालक सूचना तथा प्रकाशन विभाग तथा राजपत्र में प्रकाशन हेतु नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को भेजी गई थी, जिसका प्रकाशन पत्रिका समाचार- पत्र में दिनांक 5-4-2013 को तथा दूसरे समाचार पत्र नवभारत में दिनांक 5-4-2013 को तथा मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 12-4-2013 को पृष्ठ क्रमांक 1221 पर हुआ. चूंकि अधिसूचना का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से नीच दर्शाये अनुसार संशोधन पढ़ा जावे : -
पत्रिका एवं नवभारत समाचार पत्र:-प्रकाशन दिनांक 5-4-2013
प्रकाशन हुआ जो त्रुटिपूर्ण है
सर्वे क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2) (1)
1.560 208/2
0.210 209/1/2क
प्रकाशन होना था जो पढ़ा जावे
सर्वे क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
1.170 208/3
(2) 0.374
0.226 209/1 /2ङ 209/ 1 /2च
मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 12-4-2013
प्रकाशन हुआ जो त्रुटिपूर्ण है
सर्वे क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2) (1)
52/1/1
0.460
1.560 208/2
0.210 209/1/2क
शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.
प्रकाशन होना था जो पढ़ा जावे
सर्वे क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
5/1/1
0.460 208/3
1.170 209/1 /2ङ
0.374
0.226 209/1 /2च
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3940
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 17 अक्टूबर 2013
क्र. 13252 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम- महेशरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.533 हेक्टर.
खसरा नं.
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
4.578
104/1
0.481
109/9
1.474
110,111/1,111/3
योग .. 6.533
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" बरखेड़ा सिंचाई तालाब एवं नहर निर्माण हेतु. " (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अलिराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 21 अक्टूबर 2013
नस्ती क्र. 162 - एल.ए. - 2013 - भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-04- अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो
[भाग 1 गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1994 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम-बीड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.290 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
15/3
0.030
16
0.060
17
0.110
18/1
0.070
0.060
18/2
20
0.110
30
0.010
31
0.070
32
0.040
33
0.020
34
0.010
0.030
35
41/1
0.190
41/3
0.010
41/4
0.070
78/1
0.120
82/1
0.060
83/1
0.050
0.030
84/1
0.020
111
112/1
0.110
0.010
112/2
कुल योग 1.290
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु.
भाग 1 ]
3941
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 21 अक्टूबर 2013
प्र. क्र. 31 अ -82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-9276. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- मल्हारा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-74
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-12.825 हेक्टर .
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
1.473
240/2
216/1
0.910
1.850
216/2
0.090
215/1
0.550
244
0.362
240/1
240/4
0.650
0.290
237/1
0.400
239
0.300
235/1
0.800
240/3
240/5
0.400
0.600
241/1
(2)
(1)
0.090
237/3
241/2
0.550
0.500
242
243
0.400
0.610
237/2
0.300
229/2
237/4
0.370
236
0.540
237/5
0.600
229/4
0.190 योग .. 12.825
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मल्हारा जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सागर, दिनांक 23 अक्टूबर 2013
क्र. 11423 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली 3942
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
(ग ) ग्राम- ईदलपुर, प.ह.नं. 30
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हे.
खसरा नं.
रकबा
में से
(हे. में. )
(2)
(1)
69/1
0.80 योग . 0.80
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- सोनपुर मध्यम परियोजना के सोनपुर फीडर बांध निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्र. 2 केसली जिला सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2013
प्र. क्र. 8 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-लवकुशनगर
(ग) ग्राम- रतनपारा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 7.95 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.245
643/1
0.020
642/2
641/1/2
0.090
(2)
(1)
0.030
640/2/2
0.080
626/2
0.005
624/1
0.010
623
0.080
625/1
0.080
625/2
0.185
621
0.045
620/1
0.055
620/2
0.229
617/1
0.060
617/2
0.045
617/3
0.130
611
0.090
609/2
603
0.010
604/2
0.215
0.170
672/1
0.010
673
0.175
674
0.160
691
0.050
695
0.095
694
0.095
700/1
0.125
700/2
0.010
701
0.075
699/2
0.055
704/1
704/2
0.060
0.010
704/3
0.240
713/2
0.015
749/1
0.155
749/2
766
0.045
767
0.090
0.095
1054/1
90/1
0.085
435/2/1
0.080
0.045
402/1
402/2
0.045
401
0.055
400
0.120
391
0.150
0.080
392
259/1
0.070 3943
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
259/2
0.075
0.040 258/1
0.300 266
0.070 267
0.020 268
0.005 284/1
0.010 284/2
283
0.010
0.050 285
286
0.110 282
0.010
0.090 287
0.045 281/1
326
0.045
0.005 327/1
0.010 327/2
0.035 328/1
0.060 328/2
0.040 329/1
0.010 329/2
0.102 665
0.035 654
0.100 772/2 शा.नं. 1051/1
1051/2
0.075
0.095 772/1
0.045 773/1
773/2
0.240
0.150 1046
0.140 1044/4
1296/2/2
0.070
0.030 1296/3
0.130 1295/1
0.035 1293/1
0.150 1290
0.005 1291
0.170 1289/2
1287/1/1
0.110
0.130 1287/1/2
0.400 1287/1/3
1283/2/1 0.126 1283/1/1 शा.नं.
1283/2/2 0.140 1283/1/2 शा.नं.
0.126 1283/1/3 शा.नं. 1283/2/3
0.020 1282
0.060 1281/1
0.012 768/1/1
0.050 1053/1
योग . 7.95 (2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग ) ग्राम- लवकुशनगर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-11.757 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.176
1581
1591
0.010
0.224
1592
1603
0.170
0.060
1604
0.128
1608
0.068
1815 शा. नं . 1816
0.045
1807
0.020
1811
1812
0.120
0.100
1813
0.128
1814
0.010
1882/1
0.170
1883/3
1884
0.176
1890/1
0.120
0.250
1892 शा.नं. 1893
0.020
1895/2
0.160
1896 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
3944
(2) (1)
0.070 1951 शा.नं. 1950
0.115 1873/1/2
1871
0.010
0.184 1874
1876
0.145
0.015 1877
0.184 1920
0.050 1921/1
0.040 1921/2
1921/3
0.005
0.120 1927/1
1927/2
0.060 1928/2
0.025
0.272 1930
0.130 1938 शा.नं. 1937 .
0.296 2405
0.005 2407
0.010 2404/1
0.216 2404/2
0.105 2343
0.075 2342
2337
0.068
0.056 2328/1 शा.नं. 2338/1
0.104 2328/2 शा.नं. 2338/2
0.120 2330/2
0.110 2323/1
2323/3
0.100
0.040 2322
0.140 2318
0.194 2319
0.064 2316/1
0.160 227/1
0.160 226
0.180 1471
1472/2
0.160
0.304 1468/1
0.170 1404
0.230 1460
0.005 1459
0.030 1436
0.062 1437/1
0.082 1437/2
0.136 1440
0.105 1439
(2)
(1)
0.025
1467/2/2 शा.नं. 1466/2/2
0.250
1389/1
0.040
1423
0.152
1390
0.160
1419
1418
0.090
0.110
1393
0.040
1442
0.005
1443
0.115
1399/2 शा.नं. 1403/2
0.200
1398
0.160
1337
1468/2
0.030
0.010
1334
0.080
1341
0.130
1335
0.175
1336
0.080
1338
0.065
414/1/1
0.092
414/1/2
0.085
414/1/3
0.072
414/4
0.204
415
0.092
418
419/2
0.145
0.020
422/1
0.015
422/2
0.104
426/1
426/2
0.100
0.468
468/1
0.138
471/2
476
0.152
0.192
525/2/1
0.214
521
520
0.030
0.015
487
0.070
496/1
0.010
2368
0.065
1397
0.020
1694
योग .. 11.757
(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
3945
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 28 अक्टूबर 2013
क्र. भूमि संपादन - 2013-7316.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- कस्बा उज्जैन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.450 हेक्टर .
सर्वे नंबर
(हेक्टर में) रकबा
(2)
(1)
0.048
156
0.134
154/23
0.213
153/2, 153/3
171/1
0.055 योग .. 0.450
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहस्थ 2016 हेतु प्रस्तावित पुल के निर्माण हेतु ऋणमुक्तेश्वर से रणजीत हनुमान मंदिर मार्ग के मध्य क्षिप्रा नदी पर पुल निर्माण कार्य के अन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि अधिग्रहण बाबत्.
(3) भूमि अर्जन का नक्शा/प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- ग्राम मंगरोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.120 हेक्टर .
सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.240
840
842
0.130
0.010
844
0.020
977
0.370
978
0.200
986
985
0.530
0.360
991
990
0.250
993
0.010 योग .. 2.120
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु मंगलोरा तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.
(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा/प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) / भू- अर्जन अधिकारी उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील-उज्जैन [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
3946
(ग) ग्राम- कस्बा उज्जैन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.500 हेक्टर.
सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.191
2473 मी. 2474 मी.
मौ. |
2475 मी.
0.031
2463 मी.
0.015
2699
2698
0.039
2701
0.091
0.064
2702
0.042
2703
0.027
2708
योग .. 0.500
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंहस्थ 2016 हेतु दत्त अखाड़ा क्षेत्र से नृसिंह घाट क्षेत्र के मध्य क्षिप्रा नदी पर पुल के निर्माण के लिये अशासकीय भूमि अधिग्रहण बाबत्.
(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा/ प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) / भू- अर्जन अधिकारी उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन . के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- कस्बा उज्जैन
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.187 हेक्टर .
सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.157
684/1/3 683
0.030 योग .. 0.187
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंहस्थ 2016 हेतु प्रस्तावित पुल के निर्माण हेतु बड़े पूल (चक्रतीर्थ ) के समानान्तर क्षिप्रा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण कार्य के अन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि का अधिग्रहण बाबत्.
(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा/ प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) /भू- अर्जन अधिकारी उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. भूमि संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- ग्राम जीवनखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.601 हेक्टर .
सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.010
16/1
17/1/2
0.160
0.182
17/93/2
7/2/1
0.010
17/2/2
0.200
0.265
6/2
0.104
17/2/1/3
0.055
17/93/1/3
8/1/3/2
0.010
0.033
17/93/1/2/2
0.060
17/2/1/2/2
8/1/2
0.050
0.450
21/1, 54/9
0.140
8/1/1
0.040
17/2/1/2/1
0.020
17/93/1/1
0.040
10/1
17/2/1/1
0.016
0.040 3947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.080
21/2
5/5
0.040
0.090
5/4
0.050
5/3
5/2
0.010
54/13
0.050
0.171
52/2
0.400
51
0.100
52/1
0.187
54/15/1
54/15/2
0.097
0.250
54/18
0.033
55/19
0.110
54/29
17/1/1/2
0.016
0.032
17/93/1/2/1
योग .. 3.601
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता- उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु जीवनखेड़ी तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.
(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा/प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) /भू- अर्जन अधिकारी उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 29 अक्टूबर 2013
क्र. 7734- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2013 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य शासन को समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग) ग्राम- हिंगवानी, प.ह.नं. 66
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.81 हेक्टर .
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.04
380
386
0.06
1.50
387
0.95
394
0.96
395
3.28
396
0.35
399/2
399/3
0.40
0.20
400
0.02
401
413
0.02
415/2
0.03
योग 7.81
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है-हालौन जलाशय योजना अन्तर्गत बांध डूब एवं स्पील चैनल के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 7734- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 13. सितम्बर 2013 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य शासन को समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग) ग्राम- झालौन , प.ह.नं. 44
(घ) लगभग क्षेत्रफल-45.60 हेक्टर .
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
2/1
0.20 3948
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
(2) (1)
2.61 2/2
1.26 2/3
1.15 2/4
2.34 3
1.03 4
0.30 5
6
1.40
0.10 7
1.40 8
0.40 13/2
0.20 13/4
0.03 14
15/1
4.11
0.80 15/2
0.70 16
17
0.45
1.48 18
1.20 19
20
1.38
0.29 21
22
0.69
2.61 23
0.83 24
0.78 25
26
0.66 27
0.62 28
1.17 29
0.30
1.25 30
1.49 34/1
34/2
0.51 35/1
1.60
1.21 35/2
36
1.60 37/1
1.90 37/2
1.90
0.15 48
0.37 49/1
0.37 49/2
0.37 49/3
[भाग 1
(2)
(1)
0.37
49/4
0.37
49/5
80/1
0.07
0.05
80/2
82/1
0.33
82/2
0.90
83
0.30
योग .. 45.60
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- हालौन जलाशय योजना अन्तर्गत बांध डूब एवं स्पील चैनल के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, के कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 7734- जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2013 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य शासन को समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिय आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- कुटमैली, प.ह.नं. 44
(घ) लगभग क्षेत्रफल-40.75 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.43
3
0.80
5/1
0.85
5/2
6
2.00
7/1
1.70
7/2
0.30
8/1
0.30
8/2
0.30
8/3
0.30
16/1
1.00 3949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
1.00
16/2
17
1.81
1.83
18/1
18/2
1.43
19
2.00
0.80
38
1.03
39
40
0.95
0.53
41
42
1.14
43
1.00
1.74
44
45/1
2.85
2.00
45/2
51/1
1.14
51/2
1.15
1.15
51/3
0.02
52
1.03
53
0.99
55
0.50
56/1
56/2
0.90
56/3
0.59
56/4
0.72
56/6
0.75
56/7
0.58
0.40
56/10
58
2.14
0.60
59
योग .. 40.75
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- हालौन जलाशय योजना अन्तर्गत बांध डूब एवं स्पील चैनल के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 7734- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2013 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य शासन को समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- बरेला, प.ह.नं. 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल-41.89 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
112/2
0.25
113
3.60
0.20
115/2
0.16
194
0.12
219
0.10
220
0.45
237/1
0.45
237/2
0.15
238
1.29
239
1.03
240
242
0.10
0.10
247
0.40
248/1
248/2
0.41
0.16
251/1
251/2
0.15
252
0.75
253/1
0.35
253/2
0.35
1.70
254/1
254/2
1.70
1.60
256
1.06
257/1
257/2
1.07
0.73
259/1
259/2
0.72 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
3950
(2)
(1)
0.95
260
261
0.83
0.25
262
263
1.24
0.25
264
2.59
268
1.05
269/1
1.05
269/2
270
4.55
271
0.54
1.10
275
0.31
276/1
0.30
276/2
0.30
276/3
276/4
0.30
277/1
1.83
1.83
277/2
1.50
277/3
1.97
278
योग .. 41.89
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- हालौन जलाशय योजना अन्तर्गत बांध डूब एवं स्पील चैनल के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 7734- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2013 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य शासन को समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग) ग्राम-ग्वारी , प.ह.नं. 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.86 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.68
164/1
164/2
0.68
165/1
0.38
0.76
165/2
167/1
0.43
167/2
0.43
0.30
171/1
171/2
0.40
171/3
0.40
171/4
0.40
योग 4.86
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- हालौन जलाशय योजना अन्तर्गत बांध डूब एवं स्पील चैनल के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 7734 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2013 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य शासन को समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- सारंगपुर, प.ह.नं. 44
(घ) लगभग क्षेत्रफल-130.43 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
5/1
0.30
0.15
5/2 3951
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.31 5/3
0.30 5/4
0.22 5/5
2.21 6
0.64 7
0.10 38
2.30 09
0.27 40
0.26 41
0.06 43
0.10 44/1
0.10 44/2
0.10 44/3
0.20 49/2
0.20 49/3
0.20 49/4
0.20 49/5
0.07 49/6
0.06 49/7
0.20 60
1.05 62
0.23 63/1
0.23 63/2
0.23 63/3
0.40 79/1
0.15 79/2
0.15 79/3
0.15 79/4
0.15 79/5
1.22 80/1
0.80 80/2
1.20 80/3
0.40 80/4
3.18 81
1.60 82
1.19 84/1
0.40 84/2
0.11 84/3
0.30 84/4
0.10 85/1
0.09 85/2
0.25 86/1
0.25 86/4
0.25 94/1
0.25 94/2
0.25 94/3
0.25 94/4
0.25 94/5
(2)
(1)
0.25
94/6
0.30
95
0.75
96
3.29
98
0.11
100
0.76
101/1
0.32
101/2
0.40
101/3
0.78
101/4
0.02
101/5
1.90
101/6
0.47
101/7
0.47
101/8
0.47
101/9
0.47
101/10
0.50
102/1
0.50
102/2
0.50
102/3
0.51
102/4
0.26
103/1
0.24
103/2
0.32
103/3
0.20
103/4
0.25
103/5
0.25
103/6
0.12
104
0.13
105
2.19
107
0.12
109
0.21
110
1.61
111
0.37
112
3.58
113/1
0.85
113/2
1.00
113/3
1.54
114
1.54
116
1.23
117
0.57
118/1
2.00
118/2
1.55
119
1.16
120/1
1.16
120/2
0.51
121
0.23
124
0.23
125
0.58
127
0.50
128/1 3952
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
(2) (1)
128/2
3.29 129
0.33
0.78 130/1
130/2
0.93 131/1
0.30
0.36 131/2
0.70 131/3
132
0.35 133
0.10 134
0.15 141/1
0.41 141/2
0.44 142/1
1.31 142/2
1.99
1.00 142/3
0.45 142/4
142/5
1.52
0.24 142/6
1.36 144/1
1.36 144/2
1.36 144/3
1.36 144/4
145
0.93 146
0.31
0.15 147
148
0.16
0.26 149
0.07 152/1
0.13 152/2
0.27 152/3
0.14 152/4
152/5
0.13 152/6
0.06 153
1.33
1.31 154
0.40 155/1
0.40 155/2
0.40 155/3
0.15 157
159
1.51 161
0.31 162
0.08
0.93 163/1
163/2
0.94 164/1
1.83
0.80 164/2
165
0.93
0.25 168
0.41 169
0.35 170
0.89 171
(2)
(1)
172/1
0.04
172/2
0.04
0.04
172/3
173
0.37
174/1
0.04
174/2
0.17
0.17
174/3
0.16
174/4
0.08
174/5
174/6
0.04
175/1
0.65
1.30
175/2
0.35
176
177/1
1.01
177/2
0.01
3.02
177/3
3.02
177/4
2.00
177/5
177/6
0.50
177/7
0.50
177/8
1.00
177/9
1.00
178
1.40
181
1.32
183
0.11
1.74
184/1
184/2
1.49
2.79
184/3
1.82
184/4
1.32
184/5
184/6
1.49
0.11
185/1
185/2
0.11
185/3
1.24
185/4
1.03
185/5
1.13
185/6
0.30
185/7
0.30
0.40
185/8
योग .. 130.43
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- हालौन जलाशय योजना अन्तर्गत बांध डूब एवं स्पील चैनल के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2013
क्र. 1182 - गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : -
सारणी
क्र.
नाम
कहां से
(3) (2)
(1)
उज्जैन 1. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.
Jabalpur , the 11th October 2013
No.1189 -Confdl . -2013 - II- 3-1-2013 . Judicial Officers ' Training and Research Institute , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting Induction Training (SECOND PHASE) for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2013 Batch from 11th November 2013 to 7th December 2013 in the Institute . Trainee Judges , whoes names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course : -
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 11th November 2013 in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .
4. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided by the High Court .
5. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end , कहां को
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(5)
(4) ग्वालियर
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur, One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No.4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute .
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute on telephone No. 0761-2628679 , at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicle .
7. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However , itwould not be possibe for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
8. The participants shall bring with them the records prepared by them regarding the task entrusted to them during their Second Phase Field Training.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
9 . The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the SJA by fax ( No. 0761 2628679 ) sufficiently in advance.
10. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2013
क्र. D- 4515-दो-2-21-2005.- श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 17 सितम्बर 2013 से दिनांक 26 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 4517-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 23 से 24 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 25 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-7420-दो- 2-23-2009.- डॉ अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 21 से 24 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 25 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
[ भाग 1 अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 7422-दो- 2-23-2009.-डॉ अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 2 से 4 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 सितम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर , दिनांक 24 अक्टूबर 2013
क्र. C - 7778- दो- 2-37-2010.- श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 16 अक्टूबर 2013 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 20 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुरे को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-7780-दो-3-44-2013 .- श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 17 से 21 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का 3955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 सितम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पी . रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2013
क्र. C- 7816-दो- 2-15-2008.- श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 21 अक्टूबर 2013 से 1 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 अक्टूबर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 2 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2013
क्र. B -935-दो- 2-24-2008.- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2013 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 27 अक्टूबर 2013 सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायलय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2013
क्र. A- 3813-दो- 2-40-2013.- श्री अशोक कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 5 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 से 16 अक्टूबर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर , दिनांक 24 अक्टूबर 2013
क्र. C- 7775- दो- 2-18-2008 .- श्री आदर्श कुमार जैन , जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 25 सितम्बर 2013 से 01 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D -4699-दो- 2-24-2008 .- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ , ग्वालियर को दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2013 तक छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
[ भाग 1 जबलपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2013
जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2013 क्र. बी-977- तीन-10-42-75( सतना- अमरपाटन) . मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री जी. एस. नेताम, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैहर अपने घोषित कार्यस्थल मैहर के अतिरिक्त अमरपाटन में भी प्रत्येक माह के अंतिम 2 सप्ताह ( द्वितीय पक्ष ) आगामी आदेश तक नियमित रूप से बैठक करेंगे.
क्र. 1184- गोपनीय- 2013- दो- 2-33/57- ( भाग-11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
अधिकारी का नाम
क्रमांक
(2)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
(1)
1
No.B - 977 - III -10-42/ 75 ( Satna - Amarpatan) . In exercise of the powers conferred by section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri G. S. Netam , II Additional District & Session Judge , Maihar in addition to his place of sitting declared at Maihar shall also sit at Amarpatan continue till further order for last two weeks (2nd fortnight) in each month .
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से रिक्त पद पर.
श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार् वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) .
क्र. 1186- गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -
सारणी कहां को
क्रमांक
नाम
कहां से
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6) (2)
(1)
(5) उज्जैन
1
(4) उज्जैन
(3) नई दिल्ली
सिविल जिला, उज्जैन. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता के स्थान पर.
श्री वीरेन्द्र सिंह , अतिरिक्त सचिव, म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल मुख्यालय नई दिल्ली के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
2
जबलपुर
श्योपुर
श्योपुर
सिविल जिला, श्योपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर की हैसियत से श्री एम. पी. एस. अरोरा के स्थान पर.
श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
क्र. 1187-गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 4-1/2002/ इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 4 - ए/2002 - इक्कीस- ब ( एक) , 3957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
दिनांक 23 मार्च, 2013 के अन्तर्गत स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालय को उसी हैसियत से स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है:-
सारणी
क्र.
कहां से
नाम
कहां को (2)
(3)
(4) (1)
1
इंदौर
श्री विनोद भारद्वाज ,
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्री जे . पी.. माहेश्वरी के स्थान पर.
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर.
टिप्पणीः- श्री विनोद भारद्वाज , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया हैं.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2013
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2013 क्र. 1219-गोपनीय- 2013- दो- 2-1/2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
क्र. 283 - स्था. सैट- 2013.- श्रीमती एम. जिल्ला , निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 4 से 6 जुलाई 2013 तक कुल तीन दिवस एवं 27 जुलाई 2013 से 3 अगस्त 2013 तक आठ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
सारणी
अधिकारी का नाम
क्रमांक
अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(2)
(3)
(1)
1
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थायी रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खंडपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.
अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय , क्रमांक-3 , विद्युत अधिनियम, 2003 , ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2013
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निज सचिव के पद पर कार्य करतीं रहतीं . चूंकि अवकाश पर गयीं हैं. अतः अवधि दिनांक 4 जुलाई 2013 से 6 जुलाई 2013 एवं 27 जुलाई 2013 से 3 अगस्त 2013 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
देवेश चतुर्वेदी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) .
जबलपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2013 क्र. 1223-Confdl . - 2013 - II - 2-36/07.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित श्रम न्यायाधीश ( एंट्री लेवल) , श्रम न्यायालय को श्रम न्यायाधीश ( सिलेक्शन ग्रेड) के पद पर उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4 ) में उल्लेखित पद पर नियुक्त करता है:-
सारणी
टिप्पणी
क्रमांक नाम तथा
श्रम न्यायाधीश
क्र. 289- स्था. सैट -2013.- श्री देवेश चतुर्वेदी , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (सैट ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) जबलपुर को दिनांक 24 अक्टूबर 2013 एक दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.
पदनाम
(सिलेक्शन ग्रेड) में नियुक्तिदिनांक
(2)
(3)
(1)
(4)
अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( सैट ) को वेतन भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
01 सितम्बर श्रम न्यायाधीश
1 श्री सचिन कुमार
2013
(सिलेक्शन ग्रेड)
विजयवर्गीय ,
के पद पर.
श्रम न्यायाधीश, देवास.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्री देवेश चतुर्वेदी, को अस्थाई रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट) जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
रजिस्ट्रार महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.