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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 15 November 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
46
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-11-15.46.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2013- कार्तिक 24 , शक 1935

क्रमांक 46 ]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्र. ई- 5-924 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, मण्डला को दिनांक 19 दिसम्बर 2013 से 10 जनवरी 2014 तक तेईस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2013

क्र. ई- 5-689 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव , आयएएस. , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश को दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2013 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

3959

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

3960

(2) श्री उमाकांत उमराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विश्वमोहन उपाध्याय , भाप्रसे, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उमाकांत उमराव द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

क्र. ई- 5-464- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री जयदीप गोविंद, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2 ) श्री जयदीप गोविंद की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, भाप्रसे, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, विधि और और विधायी कार्य ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री जयदीप गोविंद द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

[ भाग 1 (5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविंद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविंद, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-687 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री नीतेश व्यास , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं .

(3 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-764- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल, आयएएस. , कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 7 जनवरी 2014 तक सोलह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री विवेक कुमार पोरवाल की अवकाश अवधि में श्री एन. एस. भटनागर, भाप्रसे, अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर , जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विवेक कुमार पोरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. एस. भटनागर कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2013

क्र. ई -5-529- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री अजय तिर्की, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2013 से दिनांक 4 जनवरी 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजय तिर्की की अवकाश अवधि में चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार श्री प्रवीर कृष्ण, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को एवं श्रम विभाग का प्रभार श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय तिर्की को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय तिर्की द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रवीर कृष्ण चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे / होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अजय तिर्की को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय तिर्की, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-650 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिनांक 8 से 11 अक्टूबर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-826 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , तत्का. संचालक, कौशल विकास, जबलपुर को दिनांक 27 सितम्बर 2013 से 25 मार्च 2014 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) विभागीय आदेश क्रमांक ई. 1-308-2013-5-1 , दिनांक 4 अक्टूबर 2013 द्वारा श्री रघुराज एम . आर. भाप्रसे 2004 को संचालक, कौशल विकास, जबलपुर के पद पर पदस्थ किया गया था तथा श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की पदस्थापना अवकाश से लौटने पर पृथक की किये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये थे.

श्री रघुराज एम . आर. द्वारा संचालक, कौशल विकास, जबलपुर के पद पर दिनांक 11 अक्टूबर 2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया था. अतः श्रीमती जी. व्ही. रश्मि का वेतन दिनांक 11 अक्टूबर 2013 से लीव रिजर्व पद के विरुद्ध आहरित होगा.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्र. ई-5-475 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री रजनीश वैश्य, आयएएस. , विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग ( अति. प्र. ) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि ( एनबीपीसीएल ) को दिनांक 5 से 15 नवम्बर 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 , 4 एवं 16, 17 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश्य को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ-सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग (अति. प्र. ) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि. (एनबीपीसीएल ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5 ) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश्य, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

3962

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भोपाल , दिनांक 23 अक्टूबर 2013

क्र. एफ- ए- 5-11-2013 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री सुभाष काकड़े , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -

अवकाश अवधि

अ. क्र.

कुल दिन (1)

(2)

(3)

4दिन 1.

02 अगस्त 2013 तक. 30 जुलाई 2013 से

अवकाश का प्रकार

अभियुक्ति

(5)

(4)

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.

अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 अगस्त 2013 से 04 अगस्त 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ-ए- 5-5-2012 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री तरूण कुमार कौशल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

अवकाश अवधि

अ. क्र.

(2)

कुल दिन (3) (1)

16 दिन 1 17 अक्टूबर 2013 से

01 नवम्बर 2013 तक.

अभियुक्ति

(5) अवकाश का प्रकार (4)

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 अक्टूबर 2013 से 16 अक्टूबर 2013 तक सार्वजनिक अवकाश एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 नवम्बर 2013 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-ए- 5-20-2012 - एक ( 1 ) संशोधित.- समसंख्यक विभागीय अधिसूचना दिनांक 26 सितम्बर 2013 में उल्लेखित " माननीय न्यायाधिपति श्री रोहित आर्य " को " माननीय न्यायाधिपति श्री रोहित आर्या " पढ़ा जावे.

भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2013

क्र. एफ- ए- 5-16-2012 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

अवकाश अवधि

अ. क्र.

कुल दिन

(3)

(2)

(1)

08 दिन 1 दि. 27 सितम्बर 2013 से 04 अक्टूबर 2013 तक.

अभियुक्ति (5) अवकाश का प्रकार (4)

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.

3963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. ई - 5-802 - आयएएस- लीव- 5 - एक. संशोधन- ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2013 द्वारा श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस. , आयुक्त- सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास , भोपाल को दिनांक 18 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2013 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 16, 17 नवम्बर 2013 एवं 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.

(2) उक्त आदेश की कंडिका-2 में उल्लेखित " परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय तथा अपर आयुक्त , नगरीय प्रशासन विकास, भोपाल " के स्थान पर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा संचालक, एड्स पढ़ा जाये.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्र. ई - 5-674- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अगस्त 2013 द्वारा दिनांक 26 अगस्त से 3 सितम्बर 2013 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

(2) श्री एस. के. मिश्रा द्वारा अवकाश समाप्ति के पूर्व दिनांक 3 सितम्बर 2013 को कर्तव्य पर उपस्थित होने के फलस्वरूप दिनांक 3 सितम्बर 2013 ( एक दिन ) का अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्र. ई- 5-689 - आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री उमाकांत उमराव , आयएएस. , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2013 द्वारा दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2013 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोंसले , अवर सचिव " कार्मिक " .

आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 23-24-2013-3- पच्चीस.- विभागीय आदेश क्रमांक एफ- 23-6-2004-5-25, दिनांक 22 जून 2010 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत श्री शिवराज शाह " शिवा भैया " मण्डला को मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था. इसके पश्चात् मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदेश क्र. एफ 23-24- 2013-3-25, दिनांक 26 जुलाई 2013 के द्वारा श्री शिवराज शाह " शिव भैया " के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गयी थी. श्री शिवराज शाह " शिव भैया " द्वारा दिांक 31 जुलाई 2013 को पद त्यागने की सूचना दी है.

(2 ) अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री शिवराज शाह " शिवा भैया " मण्डला द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य का पद त्यागने की सूचना स्वीकार की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2013

क्र. एफ 1 ( ए) 27-94- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दि. 28 अक्टूबर 2013 द्वारा श्री आलोक रंजन , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा एवं समन्वय, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को दिनांक 21 सितम्बर 2013 से 01 अक्टूबर 2013 तक कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

( 2) श्री आलोक रंजन , भापुसे, द्वारा उक्त अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ-1 ( ए) 90-2008- ब- 2-दो. श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा, भापुसे, सेनानी, 24 वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल, जावरा, रतलाम कोदिनांक 25 से 29 अप्रैल 2013 तक कुल 05 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 10 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

3964

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2013

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1 ( ए) 199-1991 - ब- 2- दो. श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दि. 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक 09 दिवस अर्जित अवकाश , 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री अरूण प्रताप सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर.एन.डी. एवं पुलिस मैन्युअल , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटाने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाश काल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2013

क्र. एफ 2-2-2004- एसएण्डटी -41 .- राज्य शासन द्वारा श्री कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं , का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009-4117- इक्कीस - ब ( एक) 13.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009-2251- इक्कीस ब ( 1 ) , दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 64 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सिविल जिले का नाम

न्यायाधिकारी का नाम

पदस्थापना का स्थल

अनु. क्रमांक

(2)

(1)

(4) सीहोर

(3) सीहोर

" 64 श्री अयाज मोहम्मद खान , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर.

सारणी

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का

नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(5)

सीहोर

(6) सीहोर 3965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

F. No. 17 (E) 43-2009-4117- XXI - B ( 1 ) / 13 , In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E ) 43 / 2009 / 2251 /XXI - B ( I ) , dated 10th May , 2013 , Namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial numbers 64 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-

TABLE

S. No.

Name of

CivilDistrict

Place of Posting Name of Nyayadhikari

(3) (1)

(2)

Sehore "64 Shri Ayaz Mohd. Khan , III Additional Judge to Ist Civil Judge - I , Sehore .

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya

(6)

(5)

(4)

Sehore

Sehore

Sehore

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश ) -462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-115-10- तीन- 1230.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री कल्लू खां अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी , 2010, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./10 दिनांक 20 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री कल्लू खां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री कल्लू खां को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

3966

15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा .

श्री कल्लू खां को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 8 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है .

अतः आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए .

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री कल्लू खां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-115-10- तीन- 1231.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष

[ भाग 1 का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री सियाराम लोधी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी , 2010 , किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./ 10 दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सियाराम लोधी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सियाराम लोधी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री सियाराम लोधी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मई , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 8 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है .

अतः आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सियाराम लोधी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

आदेश भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-115-10- तीन- 1232.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री अनवर खां गद्दी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात्

3967 16 जनवरी , 2010 , किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./ 10 दिनांक 20 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अनवर खां गद्दी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अनवर खां गद्दी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई, 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री अनवर खां गद्दी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 10 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है.

अतः आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 2013 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अनवर खां गद्दी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

3968

आदेश भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-115-10-तीन- 1233.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री मोतीलाल धाकड़ अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी , 2010, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./ 10 दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मोतीलाल धाकड़ द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मोतीलाल धाकड़ को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई, 2010 जारी किया गया . कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री मोतीलाल धाकड़ को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 08 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2010 के संलग्न पूरक परिशिष्ट छत्तीस में लेख किया कि श्री मोतीलाल धाकड़ द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2010 को अर्थात् एक सौ उन्हत्तर ( 169 ) दिन विलंब से दाखिल किए है. उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है.

अतः आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मोतीलाल धाकड़ को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-237-10- तीन - 1235.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश भाग 1 ]

नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में श्री बकील उर्फ राजा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. निर्वा./ 11 दिनांक 7 जनवरी 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री बकील उर्फ राजा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करते हुए दिनांक 10 फरवरी 2010 अर्थात् सत्ताईस दिन विलंब से लेखा दाखिल किया गया.

सत्ताईस दिन विलंब से निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री बकील उर्फ राजा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी 2011 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री बकील उर्फ राजा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 02 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 17 सितम्बर , 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 6 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

3969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री बकील उर्फ राजा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-237-10- तीन- 1236.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गयाहै कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में श्री श्रवण कुमार डहेरिया अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 3970

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. निर्वा . / 11 दिनांक 7 जनवरी , 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री श्रवण कुमार डहेरिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करते हुए दिनांक 25 जनवरी 2010 अर्थात् ग्यारह दिन विलंब से लेखा दाखिल किया गया.

ग्यारह दिन विलंब से निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री श्रवण कुमार डहेरिया को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी , 2011 जारी किया गया. कारण बताओं सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री श्रवण कुमार डहेरिया को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 02 सितम्बर, 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 17 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के पक्ष में समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री श्रवण कुमार डहेरिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-237-10- तीन- 1237.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में पंडित निरंजन मिश्रा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद्, सिवनी , जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी, 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. नि./ 11 दिनांक 7 जनवरी , 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार पंडित निरंजन मिश्रा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंडित निरंजन मिश्रा को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी , 2011 जारी किया गया. कारण बताओं सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

पंडित निरंजन मिश्रा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30 अगस्त 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

दिनांक 14 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है . अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को कराई गई, अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित हुए. उन्होंने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री संजय भारद्वाज को अपना तथा अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन देने के कारण चुनाव में चुनाव संबंधी कोई व्यय नहीं किया जाना एवं व्यय का लेखा जोखा तैयार नहीं किया जाना अंकित किया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ( पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज ) प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत पंडित निरंजन मिश्रा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-237-10- तीन - 1238.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

3971 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में श्री सुनील पप्पू पाण्डे अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. निर्वा./ 11 दिनांक 7 जनवरी , 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सुनील पप्पू पाण्डे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुनील पप्पू पाण्डे को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी , 2011 जारी किया गया. कारण बताओं सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री सुनील पप्पू पाण्डे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30 अगस्त 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 14 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर , 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को कराई गई, अभ्यर्थी में उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

3972

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2013

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुनील पप्पू पाण्डे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन, अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्र. 6726-2927-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12-08-2013 को प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया- द्वितीय ( दाण्डिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना- पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनु. क्रमांक

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

1 श्री स्वरोचिष सोमवंशी सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) श्री पंकज जैन

2

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 3 श्री अजय कटेसरिया

सहायक कलेक्टर (सश्रेय) 4 श्री राजीव रंजन मीना

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 5 श्री दीपक आर्य सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 6 श्री अनुराग वर्मा

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 7 श्री नीरज कुमार सिंह

8 श्रीमती सुरभि सिन्हा सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 19 कु. प्रतिभा पाल

10 श्री फटिंग राहुल हरिदास सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 11 श्री बक्की कार्तिकेयन

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 12 श्री रोहित सिंह

13 श्रीमती निधि निवेदिता सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 14 श्री चन्द्र मोहन ठाकुर सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 15 श्री प्रवीण सिंह ढायच

नायब तहसीलदार 16 कु. संगीता मेहतो

17 श्री संदीप श्रीवास्तव

नायब तहसीलदार 18 श्री आर. के. यादव राजस्व निरीक्षक 19 श्री अनिल गव्हाड़े राजस्व निरीक्षक 20 श्री घनश्याम प्रसाद साहू राजस्व निरीक्षक 21 श्री अताउल्ला खान राजस्व निरीक्षक 22 श्री सत्यनारायण मालवीय राजस्व निरीक्षक 23 श्री मुकेश सिंह राजस्व निरीक्षक 24 श्री रमेश प्रसाद रघुवंशी राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 25 श्री सुशील सिंह

इंदौर संभाग

नायब तहसीलदार 26 श्रीमती किरण गेहलोत

नायब तहसीलदार 27 सुश्री सविता चौहान

होशंगाबाद संभाग

पटवारी

28 श्री रमेश कुमार घुरेले

पटवारी

29 कु. शैली धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 30 श्री गुलाब चन्द्र उइके

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 31 श्री कुंवरलाल राउत

राजस्व निरीक्षक 32 श्री हीरालाल धुर्वे

निम्नस्तर भोपाल संभाग

1 श्री राकेश सिंह जाटव राजस्व निरीक्षक 2 श्री निलेश सरवटे राजस्वनिरीक्षक 3 श्री राजेन्द्र जैन राजस्व निरीक्षक 4 श्री मो . अनीस कुरैशी राजस्व निरीक्षक 5 श्री हसन उद्दीन खिलजी राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 6 श्री मुमताज अली

राजस्व निरीक्षक 7 श्री विनोद पाठक

राजस्व निरीक्षक 8 श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी

राजस्व निरीक्षक 9 श्री रमेश प्रसाद रघुवंशी

इंदौर संभाग

10 श्री राजेश जोशी राजस्व निरीक्षक 11 श्री पंकज यादव राजस्व निरीक्षक 12 श्री शेखर बापट राजस्व निरीक्षक 13 श्री अनिल मेहता राजस्व निरीक्षक 14 श्री विक्टर राड्रिक्स राजस्व निरीक्षक 15 श्री लखन लाल सोनी राजस्व निरीक्षक 16 श्री शंकरलाल जोशी राजस्व निरीक्षक 17 श्री दक्षेश कांटावाला राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

राजस्वनिरीक्षक 18 श्री बृजकिशोर पाठक

29 श्री प्रमोद कुमार पुष्पध राजस्व निरीक्षक 3973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

राजस्व निरीक्षक 20 श्री कृष्ण कुमार पटेल

21 श्री भरत पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 20 श्री बसंतिलाल डाभी

राजस्व निरीक्षक 23 श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 24 श्री सोनेसिंह धुर्वे

रीवा संभाग

25

राजस्व निरीक्षक श्री बैद्यनाथ प्रशाद पाठक

26

राजस्व निरीक्षक श्री कन्हैया लाल मिश्र

राजस्व निरीक्षक 27 श्री यादवेन्द्र मणि त्रिपाठी

28

राजस्व निरीक्षक श्री लाल बहादुर सिंह

राजस्व निरीक्षक 29 श्री पन्नालाल रावत

होशंगाबाद संभाग

राजस्व निरीक्षक 30 श्री विजयसिंह बेलवंशी

राजस्व निरीक्षक 31 श्री एम . एस. गहलोद

पटवारी 32 श्री भरत अहिरवार

पटवारी 33 श्री अनिल कुमार सेठ

राजस्व निरीक्षक 34 श्री मिट्ठूलाल पंवार

राजस्व निरीक्षक 35 श्री प्रेमचन्द नागवंशी

पटवारी 36 सुश्री हरिता सिन्धु ललोरिया

राजस्व निरीक्षक 37 श्री दिनेश कुमार वर्मा

पटवारी 38 श्री सन्तोष कुमार परते

पटवारी 39 श्री कन्हैया लाल व्यास

राजस्व निरीक्षक 40 श्री मोहन बाबूसाहू

राजस्व निरीक्षक 41 श्री सतीश कुमार चौहान

राजस्व निरीक्षक 42 श्री टोपसिंह राजपूत

राजस्व निरीक्षक 43 श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक श्री देवलाल नेताम

44

राजस्व निरीक्षक 45 श्री मुन्नालाल तिवारी

राजस्व निरीक्षक 46 श्री विवेक मुले

राजस्व निरीक्षक 47 श्री के. सी. अग्रवाल

राजस्व निरीक्षक 48 श्री संतोष कुमार दुबे

राजस्व निरीक्षक 49 श्री आशनारायण सिंह

राजस्व निरीक्षक 50 श्री राजेन्द्र प्रसाद खम्परिया

राजस्व निरीक्षक 51 श्री अनिल सिंह

राजस्व निरीक्षक 52 श्री देवशरण सिंह नेताम

राजस्व निरीक्षक 53 श्री राजीव कुमार नेमा

राजस्व निरीक्षक 54 श्री धनेश्वर प्रसाद श्रीवास

राजस्व निरीक्षक 55 श्री शनिलाल सिरसाम

राजस्व निरीक्षक 56 श्री वीरभद्र शुक्ला

राजस्व निरीक्षक 57 श्री मनीष कुमार तिवारी

राजस्व निरीक्षक 58 श्री गिरीश धुलेकर

राजस्व निरीक्षक 59 श्री रिपुदमन सिंग

ग्वालियर संभाग

60 श्रीमती वंदना बघेल

नायब तहसीलदार

राजस्व निरीक्षक 61 श्री कैलाश नारायण साहू

राजस्व निरीक्षक 62 श्री कल्याण सिंह जाटव

राजस्व निरीक्षक 63 श्री राकेश कुमार निगम

राजस्व निरीक्षक 64 श्री शिव नारायण दुबे

राजस्व निरीक्षक श्री वीरसिंह कौरव

65

राजस्व निरीक्षक 66 श्री जाहर सिंह ठाकुर

राजस्व निरीक्षक 67 श्री ओम प्रकाश तिवारी

राजस्व निरीक्षक 68 श्री श्याम सुन्दर सिंह सराहिया

भोपाल , दिनांक 5 नवम्बर 2013

क्र. 7520 - अका-विपप्र- 2013- संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2013 को प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था , की अधिसूचना क्रमांक 6985/2920/अका/विपप्र/2013 , दिनांक 09-10-2013 को जारी की गई थी, में ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री सै. परवेज अली, राजस्व निरीक्षक अंकित है को अब ग्वालियर संभाग के स्थान पर भोपाल संभाग से सम्मिलित पढ़ा जाए.

(2 ) राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया- तृतीय ( राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना ) सम्पन्न हुआ था , की अधिसूचना क्रमांक 6728-2985-अका- विपप्र-2013 , दिनांक 03-09-2013 को जारी की गई थी, में ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री निर्मल सिंह राजपूत , राजस्व निरीक्षक अंकित है के स्थान पर अब श्री निर्भय सिंह राजपूत, राजस्व निरीक्षक पढ़ा जाए.

( 3 ) राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2013 को सम्पन्न प्रश्नपत्र प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय, जो दिनांक 5-8-2013 सम्पन्न हुआ था, में इंदौर संभाग में निम्नस्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी श्रीमती मीना मण्डलोई, सहायक परियोजन प्रशासक, अंकित है के स्थान पर अब उन्हें उच्चस्तर से उत्तीर्ण माना जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर राजभवन भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2013 क्र. एफ- 1-4-13 - रा.स. यू.ए. 1-1478.- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , 2009 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत गठित सर्च कमेटी द्वारा की गई अनुशंसाऐं दिनांक 22 अक्टूबर 2013 पर विचारोपरांत उनसे असहमत होते हुए मैं उन्हें अस्वीकार करता हूं.

इस प्रयोजनार्थ पुनः सर्च कमेटी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जावे .

राम नरेश यादव, कुलाधिपति, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

3974

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर , एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला- सिंगरौली , मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 1 नवम्बर 2013 क्र. 2904- भू-अर्जन-C-2013

करारनामा

कर्नल ( से.नि. ) पी.सी. मल्होत्रा पिता स्व. श्री हरनाम सिंह मल्होत्रा उम्र 53 वर्ष, प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड ( 1320 मेगावाट जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, निगरी ) , पंजीकृत कार्यालय , जे.यू.आई.टी. काम्पलेक्स वाक्नाघाट, पी.ओ. धूमेहरबानी, कन्डाघाट , 173215 , जिला- सोलन ( हिमाचल प्रदेश ) , के निमित्त बैराज निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम - कटई की 17.22 हेक्टर निजी भूमि के अर्जन बावत्.

प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली

द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 12-08-2011 - सात-2- ए, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2012 के अनुसार ग्राम निगरी तहसील देवसर जिला सिंगरौली में सुपर थर्मल पॉवर प्लांट ( 1320 मेगावाट ) की स्थापना के निमित्त बैराज निर्माण से डूब प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 25 अक्टूबर 2013 को अनुबंध ( करारनामा ) निष्पादित करते हैं :-

1. उक्त संकर्म के लिये कुल 17.22 हेक्टर निजी भूमि के अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ रुपये 3,63,98,775/- कंपनी द्वरा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है. शेष राशि अवार्ड पारित करने के पहले जमा करनी होगी.

2. कम्पनी द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 1171/भू-अर्जन/2012 , सिंगरौली, दिनांक 13 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रशासकीय व्यय की अनुमानित राशि की 10 प्रतिशत राशि प्रशासकीय व्यय बतौर कुल राशि रुपये 3896025/ - ( अड़तीस लाख छियान्वे हजार पच्चीस रुपये मात्र ) अग्रिम शासकीय कोष में अपर कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली के नाम जमा की जा चुकी है.

अर्जित की गई उक्त निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा. 3.

4. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है , वही उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा.

5. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.

6. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन कृषकों के परिवार के एक सदस्य को कम्पनी में " आदर्श पुनर्वास " नीति 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिये कम्पनी वचनबद्ध होगी.

7. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. परन्तु परियोजना के निर्माण के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋणदाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बंधक रखने की पात्रता पूर्व अनुमति के पश्चात होगी .

8. यदि कम्पनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को कम्पनी विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

3975

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

9 . भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा .

10. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

11. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

12. प्रदूषण नहीं किया जावेगा . इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जलस्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जायेगा.

13. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियाँ अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.

14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा.

15. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

16. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .

17. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

18. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रथम पक्ष पूर्व से गठित " जयप्रकाश सेवा संस्थान " जो कि ट्रस्ट के रूप में गठित है के माध्यम से कलेक्टर से चर्चा कर कार्यवाही करेगा.

19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जाएगा.

20. भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावत् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन किया जायेगा.

21. निजी भूमि अर्जन हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थित जो वृक्ष लगे हुये हैं जिन्हें काटने के लिये मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन करना होगा साथ ही मूल्यांकन के समय दुगने पेड़ वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से रोपण करना होगा तथा जिसकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन कंपनी द्वारा किया जाएगा. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाएं जाऐंगे.

22. यदि किसी भूमि स्वामी के खाते खसरा नम्बर की भूमि का 75 प्रतिशत से अधिक रकबा भू-अर्जन के लिये प्रस्तावित किया गया है, व शेष रकबा जो कि उक्त कृषक के लिये अनुपयोगी हो गया है तथा कृषक भू- अर्जन के लिये सहमत है तो कम्पनी के द्वारा धारा 6 के समय शेष रकबे का भी भू-अर्जन करना होगा.

23. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

3976

यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 25 अक्टूबर 2013 को जे पी पॉवर वेंचर्स लिमिटेड, निगरी जिला सिंगरौली की तरफ से कर्नल (से.नि. ) पी.सी. मल्होत्रा प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटर्नी जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.

FOR - JAIPRAKASH POWER VENTURES LTD AUTHORISED SIGNATORY & ATTORNEY

हस्ता./- कर्नल ( से.नि. ) पी सी मल्होत्रा वरिष्ठ महाप्रबंधक ( समन्वय) प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी जयप्रकाश पॉवर वेन्चर्स लिमिटेड.

हस्ता./- (एम. सेलवेन्द्रन ) कलेक्टर, जिला सिंगरौली , ( मध्यप्रदेश ) .

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2013

क्र. ई- 1-26-2012-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण , जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012- एआईएस ( 1 ) बी , दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से भाप्रसे संवर्ग के उसी पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-

अधिकारी का नाम (2)

क्र. (1)

1 श्री पन्नालाल सोलंकी

2 श्री शिवनारायण सिंह चौहान

3 श्री राजाभैया प्रजापति

4 श्री मधुकर अग्नेय

5 श्री प्रकाश चन्द जांगरे

श्री राजीव शर्मा

6

7 श्री मुकेश कुमार शुक्ला

8 श्री दुर्ग विजय सिंह

श्री शेखर वर्मा

9

वर्तमान पदस्थापना (3)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , शिवपुरी उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , शाजापुर उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, गुना

2. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012 - एआईएस ( I ) - बी, दिनांक 8 अक्टूबर 2013 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से उक्त असंवर्गीय पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की 3977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

तिथि तक, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- || में सम्मिलित खाना ( 4 ) में दर्शाये गए संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए उन्हीं पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-

क्र. अधिकारी का नाम

भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाना प्रस्तावित है

भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक

को धारित असंवर्गीय पद

का नाम

(3) (2)

(1)

(4)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

संयुक्त परिवहन आयुक्त, ग्वालियर

1 श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा

2 श्री नरेन्द्र सिंह परमार

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत

उपायुक्त, ( राजस्व) उज्जैन संभाग

3 श्री श्रीनिवास शर्मा

अपर कलेक्टर, ग्वालियर 4 श्रीमती अलका श्रीवास्तव

अपर कलेक्टर, उमरिया 5

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत

अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

श्रीमती अरुणा गुप्ता

6

अपर कलेक्टर, आगर-मालवा

श्री अशोक कुमार वर्मा

7

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल

श्री राजेश कुमार जैन

8 श्री रविन्द्र सिंह

अपर कलेक्टर, इन्दौर मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत 3. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण , जो भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012 - एआईएस ( 1 ) बी, दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये पद पर पदस्थ हैं, को खाना क्रमांक ( 4 ) में दर्शाए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : - क्र. अधिकारी का नाम

नवीन पदस्थापना

भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को

धारित असंवर्गीय पद का नाम

(3) (1)

(2)

1 श्री नरेश पाल कुमार

2 श्री निसार अहमद

विशेष सहायक, मंत्री, ऊर्जा एवं खनिज साधन उप प्राचार्य, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान , ग्वालियर

3

(4)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

विशेष सहायक, मंत्री, राजस्व एवं पुनर्वास

श्री अशोक कुमार शर्मा

4 श्री अजय सिंह गंगवार

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

विशेष सहायक, पूर्व मुख्यमंत्री ( श्री दिग्विजय सिंह )

उपरोक्त तालिका 3 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा खाना क्रमांक-3 में धारित असंवर्गीय पदों को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से उक्त अधिकारियों द्वारा नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि तक के लिए भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अंतर्गत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- ॥ में सम्मिलित मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ 7-39-2001- बत्तीस -1 .- राज्य शासन एतद्वारा श्री अनिल फिरोजिया के द्वारा उपाध्यक्ष , उज्जैन विकास प्राधिकरण के पद से दिनांक 6 नवम्बर 2013 को प्रस्तुत त्याग- पत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

3978

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 5 नवम्बर 2013

प्र. क्र. 01 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

5.500 टीकमगढ़ बल्देवगढ़ सुजानपुरा खास

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ .

राजनगर तालाब योजना के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 7 - भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

गैती

17.242 टीकमगढ़ खरगापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ .

पथरगुवां तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 5 नवम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- बल्देवगढ़

(ग) नगर/ ग्राम-012 राजनगर

लगभग क्षेत्रफल-78.967 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

90/2

0.120

0.607

92/1

0.600

92/3

0.146

684

0.117

682

467

0.158

0.113

458

0.154

512

517

0.287

526

0.174

0.045

527

562

0.117

0.146

564

0.121

686

0.053

449

0.721

541

3.116

546

0.914

547

0.287

548

(2)

(1)

2.267

551

1.028

555

0.069

690

0.134

695

0.050

750

1.327

96

0.090

97/1

0.800

97/2

449/1426

0.073

714

0.316

0.102

595

100

0.350

0.400

101

430

0.393

0.040

431

432

0.158

0.125

433

434

0.024

0.073

435

436

0.049

0.077

437

438

0.162

0.336

523

0.166

525

0.454

439

0.020

440

0.020

441

0.045

442

443

0.101

0.089

444

445

0.097

0.235

446

450

0.154

460

0.134

0.065

513

514

0.121

0.239

597

0.090

175/1

175/2

0.100

0.005

150

0.105

153/1 3980

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

(2) (1)

0.070 155/1

0.050 591/1

478/1

0.139

0.032 168/2

0.092 169/2

167/2

0.060

0.060 194/2

0.015 195/1

0.190 215/1

0.004 214/1

0.010 197

0.100 196/1

214/2

0.004

0.004 214/3

0.081 789

390

0.036

0.032 393

221

0.101

0.030 232

237

0.010 229

0.040 235

0.040 238

0.150 358/1

0.090

0.008 381

385

0.040 382

0.036

0.036 398

0.012 785

0.040 383

0.040 397

386

0.089

0.081 399

786

0.016

0.146 787

388

0.028

0.020 394

0.020 230

389

0.028

0.016 395

0.150 391

[ भाग 1 (1)

(2)

0.097

400

779

0.040

0.024

387

392

0.065

0.470

401

402

0.085

0.010

793

790

0.125

0.089

396

0.174

783

0.125

792

403

0.105

0.024

413

0.125

421

486

0.081

0.093

404

488

0.194

412

0.024

494

0.109

0.129

420

0.032

425

0.089

483

405

0.081

0.125

485

411

0.024

489

0.178

0.134

406

0.223

482

0.028

410

0.178

490

407

0.214

0.016

408

409

0.028

0.025

415

0.032

416

0.227

422

414

0.035

0.117

423

424

0.154

0.016

417

0.028

418 3981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.016 419

2.700 428

0.032 426

484

0.109

0.089 487

491

0.138

0.085 427

544

0.494

0.061 447

452

0.069 457

0.101

0.097 459

0.049 470

0.012 476

0.012 477

0.057 449/1425

0.198 455

465

0.146 515

0.202

0.308 522

0.206 524

0.271 710

0.129 712

0.093 456

0.065 451

0.061 448

0.061 461

462

0.061 466

0.125

0.045 468

0.040 472

473

0.016 474

0.057

0.024 453

454

0.024 463

1.670

0.761 464

0.020 471

475

0.279

0.117 469

0.146 516

(1)

(2)

518

0.032

0.632

609

0.206

610

0.093

611

713

0.117

0.243

711

715

0.316

0.045

519

520

0.053

528

0.275

1.858

529

0.352

530

608

0.142

0.024

481

0.016

492

0.093

493

495

0.551

496

0.129

0.129

505/1428

0.125

505/1427

0.450

505

0.603

506

0.069

507

508

0.409

509

0.142

0.028

510

617

0.045

0.040

622

0.202

533/1

0.821

535

1.500

1172/1

538

0.300

0.501

540/1

540/2

0.405

1.250

561

565

0.522

567

0.388

568

0.210

580

0.190

0.053

571

0.721

572 3982

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

(2) (1)

0.615 573

0.320 574

557

0.219

0.393 578

0.158 576

581

0.290

0.300 598/1

599/1

0.250

0.166 753/1437

0.170 603

605

0.310

0.065 613

615

0.053

0.356 618

620

0.093 626

0.073 627

0.020

0.049 628

0.077 629

0.093 630

0.308 633

616

0.121

0.478 619

0.020 648

0.008 650

0.227 651

0.360 636

637

0.028

0.049 638

0.012 634

635

0.061 639

0.049 640

0.049

0.304 645

0.040 646

0.138 655/1430

0.550 652

0.097 653

654

0.024 655

0.174 656

0.125

[भाग 1

(2)

(1)

0.158

657

658

0.053

0.214

659

660

0.069

0.028

661

662

0.146

0.036

663

664

0.032

665

0.053

0.243

666

667

0.223

668

0.004

0.032

448/1424

695/1431

0.125

703

0.062

702

0.057

0.125

673

674

0.014

0.166

669

670

0.097

0.020

671

0.040

672

675

0.219

676

0.182

677

0.093

0.247

678

0.024

679

0.016

680

0.287

681

683

0.194

687

0.109

0.109

689

0.178

685

688

0.053

0.065

691

692

0.318

694

0.287

696

0.016

0.065

697

0.065

693

698

0.211 3983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.020 700

0.020 716

0.270 706

707

0.030

0.030 708

0.121 709

788

0.069 791

0.255 784

0.138

0.130 1119

1122/1

0.405

0.227 1128

1129

0.101

0.112 1136

1137

0.170

0.347 1138

0.310 1140

1170

0.507 1142

0.035

0.040 1149/1

0.100 1149/2

1150/1

0.120 1167

0.045 1174

0.040

0.700 1172/2

0.117 1175

0.138 1176/1

1239

0.109

0.032 1238

1183

0.020

0.360 1177

0.229 1180

0.060 1184

0.208 1237

0.035 1185

0.120 1253 अ

1253

0.692 1250

0.190

0.769 1255

0.312 1258

1.088 1258 अ

(2)

(1)

0.288

1241

0.279

1243

1244

0.359

1247

0.140

1247 अ

0.150

0.466

1246/1

0.466

1246/2

1246/3

0.468

0.984

1260

0.140

1351/1

0.100

1351/2

0.312

1248

0.070

1188

0.010

157/1

632

0.125

0.028

641

642

0.555

0.117

643

0.146

644

647

3.411

0.275

1259/1

0.607

1259/2

कुल योग : 78.967

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है - राजनगर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील - बल्देवगढ़ 3984

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

(ग) नगर/ग्राम- 0.57 सुजानपरा खास (घ) लगभग क्षेत्रफल-51.869 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा नम्बर

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.212 1972

0.090 1974

0.110 1990

0.200 1988

0.042 1985

0.032 2075

0.545 2157

0.140 2097

0.030 2094

0.090 2102

0.040 2093

0.824 2109

0.106 2127/1

0.011 2128

0.073 2110/2

0.120 2112

1.155 2124

0.042 2113/4

0.840 2124/2

0.270 2127/2

0.363 2114

2115

0.310

0.599 2117

0.624 2118

0.065 2119

0.162 2120

2121

0.125

0.551 2123

0.174 2125

0.551 2126

0.967 2129

0.898 2156/1

0.344 2131/2

0.433 2130

0.308 2132 अ

(2)

(1)

0.206

2133

0.405

2137

0.437

2138/1

1.493

2135

2142

0.081

2143

0.263

0.218

2138/2/1

0.219

2138/2/2

2.407

2140

2141

0.425

0.874

2144

2145

0.077

0.324

2146

0.020

2149

2150

0.393

2151

0.263

0.700

2152

3.468

2155

0.286

2158

0.332

2360

0.825

2359

0.741

2361

2366/2

1.558

0.685

2159

0.090

2160

0.800

2353

1.080

2165

0.510

2161

0.248

2312

0.012

2374

0.154

2375

0.154

2377

0.405

2381

0.856

2314

0.061

2313

0.620

2318

0.322

2317

2352

0.405

2354

0.142

2355

0.388

2356

0.053 3985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

2357

0.174 2362

0.660 2365

0.461

0.259 2367

2364

0.380 2372

0.053

0.089 2373

2370

0.279

0.809 2366/1

0.478 2369

2371

0.352

0.028 2376

2378

0.089

0.364 2379

0.120 2380

0.010 2416

0.720 2383

2388

0.514

0.275 2387

0.914 2389

0.781 2386

0.142 2395

2393

0.138 2400

0.101

0.085 2399

2397

0.053

0.226 2390

2391

0.263 2392

0.405 2398/2

0.130 2401

0.081

2.488 2606

2403

0.619

0.049 2407

2409/2

0.465

0.360 2409/3

0.440 2409/4

0.455 2409/6

2410/3

0.292

0.194 2396/2

0.470 2409/1

0.460 2409/5

0.465 2409/7

(2)

(1)

2410/2

0.100

0.194

2396/1

2398/1

0.129

0.122

2415

2382

0.688

कुल योग : 51.869

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- राजनगर तालाब के बांध , डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- बल्देवगढ़

(ग ) नगर/ ग्राम- देवीनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.950 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1) 1/3

3.950 कुल योग : 3.950

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- राजनगर तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3986

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन-669.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- पिछोर

(ग) नगर/ग्राम- तिंधारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.95 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.07

198

0.07

199

0.04

200

0.02

201/2

0.04

202

0.06

203

204

0.04

205

0.03

0.05

206

0.05

207

0.07

208

0.03

209

005

210

0.04

211

0.03

212

0.04 213

0.10 214

0.09

215

0.05 218

0.06 219

0.05 220

0.04 221

(2)

(1)

222

0.03

0.03

223

0.10

224

225

0.13

0.02

226

0.20

414

0.08

1874

0.14

1876

0.05

1877/1

0.05

1933

0.10

1935

0.02

1968

0.10

1969

0.28

1982

0.10

1983

0.01

1988

0.08

2014

0.09

2021

0.21

2049

0.11

2054

0.06

2055

0.15

2056

0.10

2057

0.11

2061

0.12

2063

0.19

2068

0.17

2069

योग .. 3.95

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर की उपशाखा क्र. 8 निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 26 अक्टूबर 2013

क्र. 7424- भूमि संपादन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 3987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- उज्जैन

(ग) ग्राम- ग्राम सांवराखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.400 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

155/1

0.420

163/1/1

162/2/1

172/2/1

163/1/2

0.200

155/2

162/1/1

172/2/2

0.010

164

161/2/1

161/2/2

0.200

163/2/1

166/1/1

167/2/1/1

166/2/1/1

161/2/1

161/2/2

0.200 163/2/1

166/1/1

167/2/1/1

166/2/1/1

0.030 167/2/2

0.630 168

121/4/1

0.200

0.080 119/1

(2)

(1)

0.090

118/1/2

0.050

118/2/2

0.150

118/2/1

0.450

186

190/1/1

0.050

0.060

190/1/2

190/1/7

0.100

0.100

190/1/3

0.080

190/1/6

176/1/2/2/3 मी . 1

0.090

178/1/7 मी . 1

176/1/2/2/2

0.090

178/1/7

120/1

0.180

120/2

0.210

0.160

120/3मी.

0.030

120/4मी.

0.080

119/2

0.100

190/1/4

0.060

190/1/5

0.120

190/2

0.180

193

योग .. 4.400

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उज्जैन सिंहस्थबायपास मार्ग निर्माण हेतु सांवराखेडी तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भू- अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 7425 - भूमि संपादन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- उज्जैन 3988

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

(ग) ग्राम- ग्राम नानाखेडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.430 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.300

80/5 मी.1

80/5 मी.2

0.259

0.020

80/5मी .3

80/5मी .4

0.091

80/5 मी .6

0.090

81/2/5

0.085

0.135

81/2/4

0.080

81/2/3

81/2/1/1 मी .10

0.050

0.017

81/2/1/1 मी. 9

0.150

81/1/1 मी . 8।

81/2/1

81/2/1/3

0.058

0.095

81/2/1/2

1.430

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु नानाखेडा तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि का अधिग्रहण बाबत्.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 30 अक्टूबर 2013

क्र. 7771 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट

(ग ) ग्राम- जेवनारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.26 हेक्टर .

खसरा क्र .

अशासकीय

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

प्राप्त किये जाने वाले भू-खण्डमें स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण

(2)

(1)

(3) 481

0.110 2कसई, 1 आंजन , 2 बेर 1 पलाश .

0.050

478/3

3 पलाश , 1 कसई, 2 बेर 478/6

0.020 3 पलाश , 1 बेर, 1 जामुन, 1 कसई.

478/7

0.120 4 पलाश, 1 जामुन, 1 कसई

0.020

502

2 पलाश, 2 बेर , 1 कसई, 1 महुआ.

501

0.010 1 पलाश , 1 बेर 479

0.060 2 पलाश , 2 बेर, 2 कुंआ 500

0.050 1 बेर, 1 जामुन, 1 ऑम 498/1

0.030 2 पलाश , 1 बेर, 1 जामुन 498/2

0.030 2 बेर, 2 पलाश , 1 नीम

0.030

498/3

1 पलाश, 1 बेर, 1 जामुन, 1 कुंआ.

498/4

0.030 1 पलाश , 1 बेर, 1 कुंआ

0.020

497/2

1 पलाश , 1 बेर, 1 आम

0.040

495

3 पलाश, 1 बेर, 1 आम 496

0.020 1 पलाश , 1 जामुन , 1 कसई.

493

0.090 4 पलाश, 1 जामुन , 1 नीम, 1 बेर.

0.050

492

0.100

631/631/2

1 जामुन, 1 महुआ, 1 आम. 3 पलाश, 2 बेर , 631/3, 631/5

3कसई, 1 जामुन. 631/1

0.040 2 पलाश , 2 बेर, 1 कसई,

0.110

632/4

4बेर, 3 कीन्ही, 32 पलाश. 630/1

0.040 1 नीम, 1 महुआ, 1 पलाश. 630/2

0.040 2 बेर, 1 पलाश, 1 कसई

0.090

621

2 कसई , 2 पलाश, 1 बेर.

3989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.040

622/1

1 बेर, 2 पलाश 622/2

0.040

619

3 पलाश , 1 महुआ, 3 सागौन.

0.050

620

2पलाश, 1 नीम

0.040

2 पलाश

614/1

0.420

609/1

2 पलाश, 1 नीम , 1 इमली

0.040

610/1

2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई

0.120

592

6 पलाश, 1 नीम, 1 कसई

0.020

322

3 पलाश, 2 कौआ, 1 नीम

0.110

590

2बेर, 3 पलाश 588/1

0.040 2 पलाश , 1 कसई , 1 चिचवा 580/1

0.160 2 आम, 1 कीन्ही, 1 चिचवा

2 बेर, 1 सालयी, 1 नीबू,

1 जामुन, 1 बिही , 3 बबूल.

क्र. 7771 - कलेक्टर- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- बरघाट

(ग) ग्राम-मोहगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.740 हेक्टर .

अर्जित रकबा

खसरा क्र.

वृक्ष मकान कुंआ

तालाब अन्य विवरण अशासकीय

0.010 1 पलाश, 1 कसई 580/2

323

0.030 1 आम, 2 पलाश , 1 बेर 324/1

0.140 3 पलाश , 2 बेर, 1 कसई

0.080

324/2

2 पलाश , 2 बेर, 2 कसई

0.210

328/7

2कीन्ही, 1 कसई, 1 जामुन 333

0.110 3 पलाश , 1 कीन्ही, 2 नीम,

1 आम.

0.150

158

2कीन्ही, 2 पलाश , 1 सागौन

0.020

497/1

2पलाश, 1 बेर 610/2

610/3

610/4

610/5

588/2

0.020 1 पलाश, 1 बेर

0.050

614/4

3 पलाश, 2 बेर 2 कीन्ही

0.050

614/5

2 पलाश, 2 बेर 1 कीन्ही

0.050

614/6

3 पलाश , 1 कसई, 1 बेर,

1 नीम.

0.050

614/7

4 पलाश, 1 कसई, 2 बेर,

1कीन्ही.

0.010

508

2आम, 2 पलाश योग .. 3.260

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-काचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

0.130

437/1

2 पलास , 1 महुआ, 1 साजा

0.000

437/2

1 बीजा, 2 पलास , 1 कौव्हा

0.100

436

1 साजा, 7 पलाश , 1 नीम,

1 महुआ.

0.130

429

5 पलाश, 1 महुआ, 1 जामुन

0.130

430

2 पलाश, 1 महुआ, 1 कौव्हा

0.070

431

2 पलाश , 1 जामुन, 2 बेर

0.050

432/2

2बेर, 2 पलाश

0.040

432/1

1 पलाश , 3 बेर

0.020

504/3

2बेर, 1 नीम

0.040

433

1 पलाश, 1 जामुन, 1 कौव्हा

0.010

434/2

2पलाश, 1 आंवला

0.010

428

2 पलाश , 2 बेर

0.070

424

2 पलाश , 2 कसई, 3 बेर

0.150

423/1

4 पलाश, 3 बेर, 2 आंजन, 1 कसई.

0.010 1 पलाश, 1 बेर 43/1

0.000

423/2

2 पलाश , 2 बेर, 1 कसई

0.000

423/3

3 पलाश, 3 बेर, 1 कसई 456/1

3 पलाश , 1 बेर

0.090

456/2

1 पलाश, 1 बेर 459/1

2 पलाश , 2 बेर

0.080

459/2

1 पलाश, 1 बेर 453

0.110 2 पलाश, 3 बेर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

3990

(3) (1)

(2)

0.010

1 बेर

451

0.000

452/1

2 पलाश, 1 बेर

0.030

452/2

1 पलाश, 1 बेर

0.030

450

1 पलाश, 1 नीम

0.260

183

1 साजा, 2 पलाश , 2 नीम,

2 महुआ, 1 आम, 1 कौव्हा. 3 बेर

0.080

449

0.030

490/1

2 कसई, 1 आंजन , 1 कौव्हा

0.050

490/2

1 आंजन, 2 कौव्हा

0.060

503/1

3 पलाश , 1 कौव्हा, 2 बेर

0.020

503/3

2कसई, 1 आंजन 503/2

0.030 1 कसई, 1 आंजन , 1 बेर,

2 पलाश.

0.080

503/4

2 कसई, 1 आंजन, 1 बेर, 2 पलाश

0.030

504/5

1 नीम, 2 बेर

2बेर

0.020

507/1

0.020

504/4

1 कसई, 2 पलाश

0.020

505/1

1 कसई, 2 बेर, 1 पलाश

0.020

505/2

1 बेर, 1 पलाश

0.010

506/1

2बेर, 1 नीम

0.070

186

2 पलाश, 1 नीम, 1 महुआ 187/1,

0.100

187/2,

2कसई, 3 आंजन 187/3

185/2

0.020 1 जामुन , 1 नीम

0.020

185/1

2पलाश, 2 महुआ

0.120

184/558

4 पलाश , 3 महुआ, 1 सांज.

1 आंवला, 1 कौव्हा.

0.230

558/184

4 पलाश , 1 महुआ, 1 सांज, 1 आम.

0.050

184/1

4 पलाश, 1 महुआ, 1 सांज

0.060

180

2 पलाश , 2 महुआ, 1 सांज. 4कौव्हा 1 जामुन.

0.080

172

2 आम, 4 पलाश, 2 महुआ, 5 बीजा.

0.050

179

4 पलाश, 1 महुआ, 1 सांज

0.100

171

4 पलाश , 1 कौव्हा , 3 बेर, 1 कसई.

[भाग 1

(3)

(1)

(2)

0.010

176/539

1 महुआ, 1 जामुन , 1 बेर 0.060

178

2सांज, 2 कौव्हा 0.060

170

2 पलाश, 1 जामुन , 1 नीम 0.130

177/2

1 सांज, 2 कौव्हा , 2 बेर, 1 जामुन.

177/1

0.230 1 सांज, 1 आम, 5 पलाश , 2महुआ, 1 नीम , 4 बेर.

0.050

174

3 पलाश, 1 जामुन, 1 कौव्हा 0.060

173/2

2 पलाश , 1 कौव्हा , 1 बेर 0.010

198

1 जामुन , 1 नीम 0.020

200

1 सांज, 1 कौव्हा, 1 बेर 204

0.010 1 पलाश, 1 बेर

0.710

121/1

3 सांज , 6 पलाश , 2 महुआ, 1 नीम, 1 जामुन, 4 कौव्हा, 3 बेर, 1 आंवला.

0.130

201

1 कौव्हा , 3 बेर, 1 आंजन 0.020

121/3

1 नीम, 1 जामुन, 2 कौव्हा 0.060

124/1

2 पलाश , 1 जामुन, 1 कौव्हा 0.060

124/2

1 नीम, 1 जामुन, 3 बेर 0.010

205/1

2कसई, 1 पलाश 214

0.140 2 कसई, 2 कौव्हा, 3 बेर, 2 पलाश, 1 बीजा.

0.060

205/2

1 कसई, 1 कौव्हा, 2 बेर, 2पलाश.

0.010 2बेर

128

126

0.010 1 पलाश, 1 कौव्हा 0.020

15/1

2बेर

0.030

125

1 जामुन, 1 कौव्हा

0.010

15/2

3 पलाश

0.080

14

1 कसई , 2 आंजन, 1 नीम

0.010

16/2

0.030

17

0.080

32

1 कसई, 4 बेर

0.070

31/1

1 आम, 1 जामुन, 4 कौव्हा

0.010

31/5

1 कसई, 2 आंजन

0.180

29

1 कसई, 3 आंजन , 1 ईमली

0.120

27

2कसई, 3 आंजन

0.030 2बेर

26 3991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

23/542

0.070 3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन, 1 जामुन.

0.200

23

2 कसई, 3 आंजन, 2 जामुन, 2 आम, 3 पलाश.

0.250

117

2 कसई, 4 बेर, 1 पलाश

0.150 3 कसई, 2 आंजन , 1 आम, 2बेर, 1 नीम.

0.050

439

2 कसई, 1 आम, 4 पलाश

0.020

111/2

1 कसई, 1 आंजन, 2 बेर

0.000

43/2

2बेर, 1 पलाश

0.100

48

6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट

(ग) ग्राम-कॉचना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.08 हेक्टेयर.

प्राप्त किये जाने वाले खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

अशासकीय

1कौव्हा , 2 कसई, 1 आंजन, 4बेर.

0.010

425

4कसई, 2 आंजन

0.050

127

2कौव्हा

0.080

50/1

2आम, 2 बेर, 2 कौव्हा

0.030

3 पलाश

55/2

0.020

55/3

3 बेर, 1 कौव्हा

0.030

56/2

2बेर, 1 कौव्हा

0.050

56/1

3 कसई, 1 आंजन , 1 बेर 58

0.040 2 बेर, 3 पलाश, 1 आम

0.030

61

2 कसई, 2 बेर , 1 जामुन

0.050

60

2बेर, 3 पलाश , 1 आम

0.010 2 बेर

504/2

0.010 2बेर

351

0.010

116/1

1. कसई, 1 आंजन, 1 बेर

0.010

115

1 आंजन , 2 बेर 120

0.010 2बेर, 1 आम

योग .. 6.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय नहर कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय, सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7771 - जि. - भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा

भू-खण्ड में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण

(3)

(2)

(1)

510

0.010 2 पलाश , 1 कसई, 1 बेर

0.130

509

4 पलाश , 2 कसई, 3 बेर

0.140

508

4 पलाश , 3 कसई, 2 बेर 1 जामुन.

504

0.010 4 पलाश, 2 कसई, 2 बेर 1 आम.

503

0.110 2 महुआ, 1 आम, 4 पलाश , 2 कसई 2 बेर 1 नीम. 498/1

0.150 4 पलाश, 3 कसई, 4 बेर 2 आम 1 जामुन, 1 नीम.

0.060

498/2

4 पलाश, 3 कसई, 2 बेर, 1 आम, 1 नीम. 498/3

0.040 7 पलाश, 4 कसई, 3 बेर, 1 आम, 1 महुआ , 1 बीजा.

0.030

498/6

3 पलाश , 2 कसई, 2 बेर 1 महुआ, 1 आम.

0.030

498/7

4 पलाश , 3 कसई, 2 बेर , 1 जामुन.

482/1

0.420 3 आम, 4 कसई, 11 पलाश , 5 बेर, 4 आंजन, 3 कौआ, 2मवई.

0.080

483

6 पलाश, 3 कसई, 3 बेर , 2आंजन.

3992

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2013

(2)

(3) (1)

0.220

434

14 पलाश , 6 बेर, 4 कसई, 5 आंजन.

432

0.010 3 पलाश, 1 कसई , 3 बेर 433

0.110 5 पलाश , 3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन .

69/1

0.040 5 पलाश , 5 बेर, 3 कसई, 1 आंजन.

0.020

435/2

3 पलाश , 1 कसई, 2 बेर, 1 आंजन.

0.010

165

2 पलाश, 2 बॉस , 2 आंजन

0.010

92

1 आंजन , 3 पलाश, 2 बेर.

78

0.100 5 पलाश , 7 बेर , 2 कसई, 1 आंजन.

0.010

166/1 ,

166/2

2 पलाश , 3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन.

91/1

0.150 2आम, 2 जामुन, 1 नीम, 4 पलाश , 5 बेर, 2 आंजन, 1 कसई.

0.170

63

3 पलाश , 2 बेर, 2 आंजन , 1 कौआ.

0.140

91/2

4 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन, 1 कौआ.

62/2

0.090 2जामुन , 1 नीम, 4 पलाश , 4 बेर, 1 कसई , 1 आंजन. 309/2

0.070 8 पलाश , 6 बेर, 2 कसई, 3 आंजन, 2 बांस.

0.020

64

3 पलाश , 6 बेर , 3 कसई, 2आंजन.

0.050

68

0.040

70

4 पलाश, 3 बेर, 2 कसई 3 पलाश , 3 बेर, 1 आंजन, 1 कौआ.

71/1

0.020 1 कसई, 1 बेर, 2 पलाश

0.020

71/2

2 बेर, 2 पलाश , 1 कसई

0.010

72

1 कसई, 2 बेर , 1 पलाश 73

0.010 2 पलाश , 3 बेर , 1 कसई

0.280

74

2 आम, 1 महुआ, 5 पलाश, 4 बेर, 1 कसई , 2 आंजन, 1जामुन.

0.100

75

5 पलाश , 3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन , 1 कौआ.

(2)

(1)

(3)

0.020

76

4 पलाश , 2 बेर, 3 कौआ 0.300

77

6 पलाश , 3 बेर, 1 आंजन, 3कौआ.

0.120

94

1 आम, 1 महुआ, 5 पलाश, 1 आंजन, 1 कौआ. 103/1

0.030 4पलाश, 3 कौआ 0.230

95/1,

1 आम, 1 महुआ, 4 बेर 95/2

96

0.010 1 नीमा, 2 पलाश , 1 कौआ 100

0.070 1 आम, 4 बेर

0.010

99

2पलाश, 1 कौआ 0.050

97

4 पलाश , 7 बेर, 2 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ , 1 महुआ.

0.070

501/1

2कसई , 1 आंजन, 2 बेर, 1 पलाश.

0.100

501/2

1 जामुन , 3 कसई, 2 आंजन , 1 कसई, 3 बेर, 2 पलाश.

416

0.010 3 पलाश, 2 कासई, 1 आंजन , 2 बेर.

0.010

502

0.100

515/1

1 कसई, 2 बेर, 1 पलाश 4पलाश, 1 आंजन, 3 कौआ 515/2

0.010 1 कसई, 2 बेर, 1 पलाश 582/2

3 पलाश , 3 बेर, 2 कौआ 0.060 2 कसई, 1 आंजन , 2 बेर 516/3,

516/4,

516/2

517/1

0.050 3 पलाश, 1 आम 0.040

517/2

3 पलाश, 1 जामुन, 3 कौआ 0.020

518

3 पलाश, 1 कासई, 1 आंजन, 1 कौआ.

0.070

519/1

5 पलाश, 1 कसई , 1 आंजन , 2कौआ.

0.090

520

0.030

531

7 पलाश , 2 आंजन , 3 कौआ 2 बेर, 1 आंजन, 1 कसई 0.010

529

1 कसई, 1 कौआ

0.070

528

3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ.

0.020

399/4, 399/5

2 बेर, 1 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ.

0.020

578/1

2 पलाश , 1 बेर, 1 कौआ

0.110

582/1

582/2

7 पलाश , 2 कौआ , 2 जामुन 2 पलाश, 2 बेर, 2 कौआ 3993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.020

581

1 आंजन, 2 कौआ 584

0.030 2 पलाश , 2 बेर , 1 आंजन

0.010

585/1

1 बेर, 1 पलाश 585/2

0.010 2पलाश, 1 बेर 585/3

585/4

0.020

586

2 बेर, 1 कसई, 1 आंजन

0.050

588/1 , 588/2

2बेर, 1 कसई 588/3

0.040 1 बेर, 1 कसई , 1 आंजन , 1 जामुन.

0.010

386/1

1 आंजन , 1 कौआ , 1 जामुन 385

0.020 1 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ 384

0.020 1 कसई, 1 आंजन, 2 कौआ 383

0.030 4 पलाश , 2 बेर, 1 कसई

0.070

388/1

5 पलाश, 2 कौआ, 1 जामुन

0.010

388/2

1 कसई, 1 बेर

0.010

363/1

1 कसई, 1 आंजन 363/2

0.010 1 कसई, 1 आंजन , 1 बेर 361/1

0.070 4 पलाश , 1 बेर , 1 कसई, 1 आंजन .

0.050

309/1

2नीम, 2 आंजन 361/4

0.010 1 कसई, 1 आंजन

0.010

361/5

2बेर, 1 कसई 360

0.010 1 कसई, 1 बेर, 1 आंजन

0.040

361/2

4 पलाश , 1 बेर , 1 कसई, 1 आंजन.

0.010

309/6 , 309/3

2 पलाश, 1 बेर , 1 कसई

0.070

351/1

4 बेर, 1 कसई, 2 कौआ, 3 पलाश.

351/2

0.040 3 पलाश , 2 कौआ 351/3

0.110 5 पलाश, 4 बेर, 2 आम

0.030

326/2

2 पलाश, 3 बेर, 1 कसई

0.040

326/1

1 आम, 1 नीम, 3 पलाश 327

0.130 1 कुआं, 1 आम, 1 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ.

0.010

328

2पलाश, 1 कौआ 2/1

0.020 4 पलाश, 2 बेर, 3 कौआ

0.010

5

1 आंजन, 1 कौआ (1)

(2)

(3)

0.040

3

1 आम , 1 नीम , 1 कौआ

0.020

10

1 कसई, 1 आंजन, 1 नीम 9/1

0.010 1 बेर, 1 कसई, 1 कौआ

0.010

9/3, 9/2

2 बेर, 1 कसई, 1 कौआ

0.020

8/1

3 पलाश , 1 बेर , 1 कसई, 1 कौआ.

0.040

19

5 पलाश, 2 बेर, 1 कसई, 1 कौआ, 1 जामुन.

0.010

6/1

2 पलाश, 2 बेर, 1 कौआ

0.010

6/5

1 कसई, 1 आंजन 4

0.050 3 पलाश , 4 बेर, 1 आंजन , 1 कौआ.

0.010

89

1 पलाश, 1 कसई

0.020

498/4

3 पलाश , 2 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ.

0.150

498/5

5 पलाश, 4 बेर, 3 कसई, 3 कौआ.

386/2

0.030 6 पलाश , 4 बेर, 2 कसई, 2कौआ , 1 आंजन.

योग .. 6.080

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .-कांचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7771 - भू.अ.- 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- बरघाट [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013

3994

(ग ) ग्राम- साल्हे कलां

लगभग क्षेत्रफल-4.04 हेक्टर.

(घ)

खसरा क्र. अशासकीय

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

प्राप्त किये जाने वाले भू-खण्डमें स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण

(3) (1)

(2)

0.050

14

2 बबूल , 2 पलाश, 1 नीम

1 बेर, 2 इमली.

0.110

15/1

2पलाश, 2 बेर

0.100

15/2

2पलाश, 3 बेर

0.040

16

1 पलाश, 1 बेर

0.060

79

4 पलाश , 4 बेर , 1 कसई, 1 आंजन.

0.280

25

1 पलाश, 3 बेर

0.080 3 पलाश , 4 बेर, 1 आंजन , 89

2कसई.

13

0.010 3 पलाश , 2 बेर, 1 कसई

0.020

778

2पलाश, 3 बेर

0.050

533

1 महुआ, 1 सेमर, 2 पलाश ,

3 बेर.

0.140

527

3 पलाश, 4 बबूल

0.150

488

1 पलाश , 6 बेर, 3 बबूल

0.040

768

1 पलाश , 2 बेर

0.200

528

2 पलाश, 4 बेर, 1 कसई ,

3 बबूल.

0.030

530

1 पलाश 3 बेर , 1 आंजन

0.070

495/1

2 पलाश , 3 बेर, 1 आंजन

0.030

495/2

1 पलाश , 1 बेर

0.130

489

3 पलाश , 4 बेर, 3 बबूल,

1 कसई.

0.180

492

2 पलाश, 1 बबूल, 4 बेर

0.030

498

2 बबूल, 3 बेर, 1 आंजन, 1 कसई.

0.070

494

2 पलाश, 2 बेर, 1 बबूल,

1 कसई.

0.010

497

2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई

0.010

410/1

1 बबूल , 1 बेर, 1 कसई

0.080

410/2

1 पलाश, 3 बेर , 1 बबूल 410/3

1 पलाश, 1 आंजन , 3 बेर

0.010

409

1 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन

0.090

408/2

2 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन,

1 कसई.

0.080

408/1

2 पलाश, 3 बेर , 1 आंजन

0.130

631

2 आम, 1 महुआ, 1 पलाश

1 बबूल, 1 बेर.

0.130

403

2 पलाश, 4 बेर, 1 आंजन, 1 कसई,

(2)

(3)

(1)

0.020

402

2 पलाश , 1 बेर, 1 कसई 401

0.040 2 पलाश , 1 कसई, 3 बेर, 1 जामुन.

0.100

375/2

3 पलाश, 4 बेर, 3 आंजन , 1 जामुन.

0.040

633/1

2 पलाश, 1 बेर

0.070

633/2

1 पलाश , 1 बेर

0.010

622

1 आम, 2 पलाश , 1 बेर 0.020

621

1 आम, 1 पलाश , 2 बेर 0.170

623

1 आम , 1 जामुन, 1 बबूल, 1 पलाश, 1 बेर.

0.010

625

1 पलाश, 1 बेर

377

0.320 1 आम, 3 पलाश, 3 बेर, 2आंजन, 1 कीन्ही. 376/2

0.100

0.010

70

1 पलाश , 3 बेर

0.010

71

1 बेर, 1 पलाश

0.010

74

1 पलाश , 1 बेर 0.030

75/1

2 पलाश , 1 बेर, 1 आम 75/2

0.060 2 पलाश, 3 बेर , 2 आंजन 773/3, 773/1

773/2, 773/4

0.020

772

2 पलाश, 2 बेर

0.050

771

2 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन

0.090

764

3 बेर, 1 बबूल, 2 कसई, 2पलाश, 1 आंजन.

0.130

77/2

1 कसई, 4 पलाश , 2 बेर, 77/3

0.210

94/1

4 पलाश , 5 बेर, 1 कसई, 1 आंजन.

0.080

93

4 पलाश, 3 बेर, 1 कसई ,

1 आंजन, 2 बबूल. 73/2

0.020 1 कौआ, 1 बबूल, 1 पलाश 407/1

1 पलाश, 1 बेर 407/2

2पलाश , 1 बेर

0.010

407/3

1 पलाश , 2 बेर योग ..4.040

(

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-काचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.

(

3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 November 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-11-15.46.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-11-15.46.Ordinary.