इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2013- कार्तिक 24 , शक 1935
क्रमांक 46 ]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2013
क्र. ई- 5-924 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, मण्डला को दिनांक 19 दिसम्बर 2013 से 10 जनवरी 2014 तक तेईस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2013
क्र. ई- 5-689 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव , आयएएस. , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश को दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2013 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
3959
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
3960
(2) श्री उमाकांत उमराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विश्वमोहन उपाध्याय , भाप्रसे, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री उमाकांत उमराव द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2013
क्र. ई- 5-464- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री जयदीप गोविंद, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) श्री जयदीप गोविंद की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, भाप्रसे, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, विधि और और विधायी कार्य ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री जयदीप गोविंद द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
[ भाग 1 (5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविंद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविंद, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-687 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री नीतेश व्यास , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं .
(3 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-764- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल, आयएएस. , कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 7 जनवरी 2014 तक सोलह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री विवेक कुमार पोरवाल की अवकाश अवधि में श्री एन. एस. भटनागर, भाप्रसे, अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर , जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री विवेक कुमार पोरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. एस. भटनागर कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
3961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2013
क्र. ई -5-529- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री अजय तिर्की, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2013 से दिनांक 4 जनवरी 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री अजय तिर्की की अवकाश अवधि में चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार श्री प्रवीर कृष्ण, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को एवं श्रम विभाग का प्रभार श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय तिर्की को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजय तिर्की द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रवीर कृष्ण चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे / होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अजय तिर्की को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय तिर्की, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-650 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिनांक 8 से 11 अक्टूबर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-826 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , तत्का. संचालक, कौशल विकास, जबलपुर को दिनांक 27 सितम्बर 2013 से 25 मार्च 2014 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) विभागीय आदेश क्रमांक ई. 1-308-2013-5-1 , दिनांक 4 अक्टूबर 2013 द्वारा श्री रघुराज एम . आर. भाप्रसे 2004 को संचालक, कौशल विकास, जबलपुर के पद पर पदस्थ किया गया था तथा श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की पदस्थापना अवकाश से लौटने पर पृथक की किये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये थे.
श्री रघुराज एम . आर. द्वारा संचालक, कौशल विकास, जबलपुर के पद पर दिनांक 11 अक्टूबर 2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया था. अतः श्रीमती जी. व्ही. रश्मि का वेतन दिनांक 11 अक्टूबर 2013 से लीव रिजर्व पद के विरुद्ध आहरित होगा.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2013
क्र. ई-5-475 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री रजनीश वैश्य, आयएएस. , विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग ( अति. प्र. ) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि ( एनबीपीसीएल ) को दिनांक 5 से 15 नवम्बर 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 , 4 एवं 16, 17 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश्य को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ-सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग (अति. प्र. ) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि. (एनबीपीसीएल ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5 ) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश्य, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
3962
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भोपाल , दिनांक 23 अक्टूबर 2013
क्र. एफ- ए- 5-11-2013 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री सुभाष काकड़े , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -
अवकाश अवधि
अ. क्र.
कुल दिन (1)
(2)
(3)
4दिन 1.
02 अगस्त 2013 तक. 30 जुलाई 2013 से
अवकाश का प्रकार
अभियुक्ति
(5)
(4)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.
अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 अगस्त 2013 से 04 अगस्त 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
क्र. एफ-ए- 5-5-2012 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री तरूण कुमार कौशल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश अवधि
अ. क्र.
(2)
कुल दिन (3) (1)
16 दिन 1 17 अक्टूबर 2013 से
01 नवम्बर 2013 तक.
अभियुक्ति
(5) अवकाश का प्रकार (4)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 अक्टूबर 2013 से 16 अक्टूबर 2013 तक सार्वजनिक अवकाश एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 नवम्बर 2013 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2013
क्र. एफ-ए- 5-20-2012 - एक ( 1 ) संशोधित.- समसंख्यक विभागीय अधिसूचना दिनांक 26 सितम्बर 2013 में उल्लेखित " माननीय न्यायाधिपति श्री रोहित आर्य " को " माननीय न्यायाधिपति श्री रोहित आर्या " पढ़ा जावे.
भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2013
क्र. एफ- ए- 5-16-2012 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश अवधि
अ. क्र.
कुल दिन
(3)
(2)
(1)
08 दिन 1 दि. 27 सितम्बर 2013 से 04 अक्टूबर 2013 तक.
अभियुक्ति (5) अवकाश का प्रकार (4)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.
3963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2013
क्र. ई - 5-802 - आयएएस- लीव- 5 - एक. संशोधन- ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2013 द्वारा श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस. , आयुक्त- सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास , भोपाल को दिनांक 18 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2013 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 16, 17 नवम्बर 2013 एवं 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.
(2) उक्त आदेश की कंडिका-2 में उल्लेखित " परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय तथा अपर आयुक्त , नगरीय प्रशासन विकास, भोपाल " के स्थान पर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा संचालक, एड्स पढ़ा जाये.
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2013
क्र. ई - 5-674- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अगस्त 2013 द्वारा दिनांक 26 अगस्त से 3 सितम्बर 2013 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.
(2) श्री एस. के. मिश्रा द्वारा अवकाश समाप्ति के पूर्व दिनांक 3 सितम्बर 2013 को कर्तव्य पर उपस्थित होने के फलस्वरूप दिनांक 3 सितम्बर 2013 ( एक दिन ) का अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2013
क्र. ई- 5-689 - आयएएस- लीव - 5 - एक. श्री उमाकांत उमराव , आयएएस. , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2013 द्वारा दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2013 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोंसले , अवर सचिव " कार्मिक " .
आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2013
क्र. एफ 23-24-2013-3- पच्चीस.- विभागीय आदेश क्रमांक एफ- 23-6-2004-5-25, दिनांक 22 जून 2010 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत श्री शिवराज शाह " शिवा भैया " मण्डला को मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था. इसके पश्चात् मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदेश क्र. एफ 23-24- 2013-3-25, दिनांक 26 जुलाई 2013 के द्वारा श्री शिवराज शाह " शिव भैया " के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गयी थी. श्री शिवराज शाह " शिव भैया " द्वारा दिांक 31 जुलाई 2013 को पद त्यागने की सूचना दी है.
(2 ) अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री शिवराज शाह " शिवा भैया " मण्डला द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य का पद त्यागने की सूचना स्वीकार की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2013
क्र. एफ 1 ( ए) 27-94- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दि. 28 अक्टूबर 2013 द्वारा श्री आलोक रंजन , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा एवं समन्वय, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को दिनांक 21 सितम्बर 2013 से 01 अक्टूबर 2013 तक कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.
( 2) श्री आलोक रंजन , भापुसे, द्वारा उक्त अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
क्र. एफ-1 ( ए) 90-2008- ब- 2-दो. श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा, भापुसे, सेनानी, 24 वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल, जावरा, रतलाम कोदिनांक 25 से 29 अप्रैल 2013 तक कुल 05 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 10 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
3964
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2013
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र. एफ 1 ( ए) 199-1991 - ब- 2- दो. श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दि. 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक 09 दिवस अर्जित अवकाश , 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री अरूण प्रताप सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर.एन.डी. एवं पुलिस मैन्युअल , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटाने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाश काल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2013
क्र. एफ 2-2-2004- एसएण्डटी -41 .- राज्य शासन द्वारा श्री कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं , का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2013
फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009-4117- इक्कीस - ब ( एक) 13.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009-2251- इक्कीस ब ( 1 ) , दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 64 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सिविल जिले का नाम
न्यायाधिकारी का नाम
पदस्थापना का स्थल
अनु. क्रमांक
(2)
(1)
(4) सीहोर
(3) सीहोर
" 64 श्री अयाज मोहम्मद खान , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर.
सारणी
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का
नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(5)
सीहोर
(6) सीहोर 3965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
F. No. 17 (E) 43-2009-4117- XXI - B ( 1 ) / 13 , In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E ) 43 / 2009 / 2251 /XXI - B ( I ) , dated 10th May , 2013 , Namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial numbers 64 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
Name of
CivilDistrict
Place of Posting Name of Nyayadhikari
(3) (1)
(2)
Sehore "64 Shri Ayaz Mohd. Khan , III Additional Judge to Ist Civil Judge - I , Sehore .
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya
(6)
(5)
(4)
Sehore
Sehore
Sehore
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश ) -462011
आदेश
भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2013
क्र. एफ. 67-115-10- तीन- 1230.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री कल्लू खां अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी , 2010, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./10 दिनांक 20 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री कल्लू खां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री कल्लू खां को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
3966
15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा .
श्री कल्लू खां को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 8 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है .
अतः आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए .
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री कल्लू खां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2013
क्र. एफ. 67-115-10- तीन- 1231.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष
[ भाग 1 का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री सियाराम लोधी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी , 2010 , किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./ 10 दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सियाराम लोधी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सियाराम लोधी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री सियाराम लोधी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मई , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 8 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है .
अतः आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सियाराम लोधी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
आदेश भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2013
क्र. एफ. 67-115-10- तीन- 1232.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री अनवर खां गद्दी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात्
3967 16 जनवरी , 2010 , किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./ 10 दिनांक 20 अप्रैल , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अनवर खां गद्दी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अनवर खां गद्दी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई, 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री अनवर खां गद्दी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 10 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है.
अतः आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 2013 को कराई गई , किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अनवर खां गद्दी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
3968
आदेश भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2013
क्र. एफ. 67-115-10-तीन- 1233.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री मोतीलाल धाकड़ अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद्, लटेरी , जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी , 2010, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./ 10 दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मोतीलाल धाकड़ द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मोतीलाल धाकड़ को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई, 2010 जारी किया गया . कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री मोतीलाल धाकड़ को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 08 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2010 के संलग्न पूरक परिशिष्ट छत्तीस में लेख किया कि श्री मोतीलाल धाकड़ द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2010 को अर्थात् एक सौ उन्हत्तर ( 169 ) दिन विलंब से दाखिल किए है. उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है.
अतः आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मोतीलाल धाकड़ को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2013
क्र. एफ. 67-237-10- तीन - 1235.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश भाग 1 ]
नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में श्री बकील उर्फ राजा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. निर्वा./ 11 दिनांक 7 जनवरी 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री बकील उर्फ राजा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करते हुए दिनांक 10 फरवरी 2010 अर्थात् सत्ताईस दिन विलंब से लेखा दाखिल किया गया.
सत्ताईस दिन विलंब से निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री बकील उर्फ राजा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी 2011 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री बकील उर्फ राजा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 02 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 17 सितम्बर , 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 6 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
3969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री बकील उर्फ राजा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013
क्र. एफ. 67-237-10- तीन- 1236.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गयाहै कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में श्री श्रवण कुमार डहेरिया अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 3970
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. निर्वा . / 11 दिनांक 7 जनवरी , 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री श्रवण कुमार डहेरिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करते हुए दिनांक 25 जनवरी 2010 अर्थात् ग्यारह दिन विलंब से लेखा दाखिल किया गया.
ग्यारह दिन विलंब से निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री श्रवण कुमार डहेरिया को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी , 2011 जारी किया गया. कारण बताओं सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री श्रवण कुमार डहेरिया को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 02 सितम्बर, 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 17 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के पक्ष में समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री श्रवण कुमार डहेरिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2013
क्र. एफ. 67-237-10- तीन- 1237.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में पंडित निरंजन मिश्रा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद्, सिवनी , जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी, 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. नि./ 11 दिनांक 7 जनवरी , 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार पंडित निरंजन मिश्रा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंडित निरंजन मिश्रा को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी , 2011 जारी किया गया. कारण बताओं सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
पंडित निरंजन मिश्रा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30 अगस्त 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
दिनांक 14 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है . अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को कराई गई, अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित हुए. उन्होंने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री संजय भारद्वाज को अपना तथा अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन देने के कारण चुनाव में चुनाव संबंधी कोई व्यय नहीं किया जाना एवं व्यय का लेखा जोखा तैयार नहीं किया जाना अंकित किया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ( पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज ) प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत पंडित निरंजन मिश्रा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2013
क्र. एफ. 67-237-10- तीन - 1238.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
3971 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में श्री सुनील पप्पू पाण्डे अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. निर्वा./ 11 दिनांक 7 जनवरी , 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सुनील पप्पू पाण्डे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुनील पप्पू पाण्डे को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी , 2011 जारी किया गया. कारण बताओं सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री सुनील पप्पू पाण्डे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30 अगस्त 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 14 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर , 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को कराई गई, अभ्यर्थी में उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
3972
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2013
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा- 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुनील पप्पू पाण्डे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन, अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2013
क्र. 6726-2927-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12-08-2013 को प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया- द्वितीय ( दाण्डिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना- पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु. क्रमांक
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
1 श्री स्वरोचिष सोमवंशी सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) श्री पंकज जैन
2
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 3 श्री अजय कटेसरिया
सहायक कलेक्टर (सश्रेय) 4 श्री राजीव रंजन मीना
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 5 श्री दीपक आर्य सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 6 श्री अनुराग वर्मा
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 7 श्री नीरज कुमार सिंह
8 श्रीमती सुरभि सिन्हा सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 19 कु. प्रतिभा पाल
10 श्री फटिंग राहुल हरिदास सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 11 श्री बक्की कार्तिकेयन
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 12 श्री रोहित सिंह
13 श्रीमती निधि निवेदिता सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 14 श्री चन्द्र मोहन ठाकुर सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 15 श्री प्रवीण सिंह ढायच
नायब तहसीलदार 16 कु. संगीता मेहतो
17 श्री संदीप श्रीवास्तव
नायब तहसीलदार 18 श्री आर. के. यादव राजस्व निरीक्षक 19 श्री अनिल गव्हाड़े राजस्व निरीक्षक 20 श्री घनश्याम प्रसाद साहू राजस्व निरीक्षक 21 श्री अताउल्ला खान राजस्व निरीक्षक 22 श्री सत्यनारायण मालवीय राजस्व निरीक्षक 23 श्री मुकेश सिंह राजस्व निरीक्षक 24 श्री रमेश प्रसाद रघुवंशी राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 25 श्री सुशील सिंह
इंदौर संभाग
नायब तहसीलदार 26 श्रीमती किरण गेहलोत
नायब तहसीलदार 27 सुश्री सविता चौहान
होशंगाबाद संभाग
पटवारी
28 श्री रमेश कुमार घुरेले
पटवारी
29 कु. शैली धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 30 श्री गुलाब चन्द्र उइके
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 31 श्री कुंवरलाल राउत
राजस्व निरीक्षक 32 श्री हीरालाल धुर्वे
निम्नस्तर भोपाल संभाग
1 श्री राकेश सिंह जाटव राजस्व निरीक्षक 2 श्री निलेश सरवटे राजस्वनिरीक्षक 3 श्री राजेन्द्र जैन राजस्व निरीक्षक 4 श्री मो . अनीस कुरैशी राजस्व निरीक्षक 5 श्री हसन उद्दीन खिलजी राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 6 श्री मुमताज अली
राजस्व निरीक्षक 7 श्री विनोद पाठक
राजस्व निरीक्षक 8 श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी
राजस्व निरीक्षक 9 श्री रमेश प्रसाद रघुवंशी
इंदौर संभाग
10 श्री राजेश जोशी राजस्व निरीक्षक 11 श्री पंकज यादव राजस्व निरीक्षक 12 श्री शेखर बापट राजस्व निरीक्षक 13 श्री अनिल मेहता राजस्व निरीक्षक 14 श्री विक्टर राड्रिक्स राजस्व निरीक्षक 15 श्री लखन लाल सोनी राजस्व निरीक्षक 16 श्री शंकरलाल जोशी राजस्व निरीक्षक 17 श्री दक्षेश कांटावाला राजस्व निरीक्षक
सागर संभाग
राजस्वनिरीक्षक 18 श्री बृजकिशोर पाठक
29 श्री प्रमोद कुमार पुष्पध राजस्व निरीक्षक 3973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
राजस्व निरीक्षक 20 श्री कृष्ण कुमार पटेल
21 श्री भरत पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 20 श्री बसंतिलाल डाभी
राजस्व निरीक्षक 23 श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 24 श्री सोनेसिंह धुर्वे
रीवा संभाग
25
राजस्व निरीक्षक श्री बैद्यनाथ प्रशाद पाठक
26
राजस्व निरीक्षक श्री कन्हैया लाल मिश्र
राजस्व निरीक्षक 27 श्री यादवेन्द्र मणि त्रिपाठी
28
राजस्व निरीक्षक श्री लाल बहादुर सिंह
राजस्व निरीक्षक 29 श्री पन्नालाल रावत
होशंगाबाद संभाग
राजस्व निरीक्षक 30 श्री विजयसिंह बेलवंशी
राजस्व निरीक्षक 31 श्री एम . एस. गहलोद
पटवारी 32 श्री भरत अहिरवार
पटवारी 33 श्री अनिल कुमार सेठ
राजस्व निरीक्षक 34 श्री मिट्ठूलाल पंवार
राजस्व निरीक्षक 35 श्री प्रेमचन्द नागवंशी
पटवारी 36 सुश्री हरिता सिन्धु ललोरिया
राजस्व निरीक्षक 37 श्री दिनेश कुमार वर्मा
पटवारी 38 श्री सन्तोष कुमार परते
पटवारी 39 श्री कन्हैया लाल व्यास
राजस्व निरीक्षक 40 श्री मोहन बाबूसाहू
राजस्व निरीक्षक 41 श्री सतीश कुमार चौहान
राजस्व निरीक्षक 42 श्री टोपसिंह राजपूत
राजस्व निरीक्षक 43 श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक श्री देवलाल नेताम
44
राजस्व निरीक्षक 45 श्री मुन्नालाल तिवारी
राजस्व निरीक्षक 46 श्री विवेक मुले
राजस्व निरीक्षक 47 श्री के. सी. अग्रवाल
राजस्व निरीक्षक 48 श्री संतोष कुमार दुबे
राजस्व निरीक्षक 49 श्री आशनारायण सिंह
राजस्व निरीक्षक 50 श्री राजेन्द्र प्रसाद खम्परिया
राजस्व निरीक्षक 51 श्री अनिल सिंह
राजस्व निरीक्षक 52 श्री देवशरण सिंह नेताम
राजस्व निरीक्षक 53 श्री राजीव कुमार नेमा
राजस्व निरीक्षक 54 श्री धनेश्वर प्रसाद श्रीवास
राजस्व निरीक्षक 55 श्री शनिलाल सिरसाम
राजस्व निरीक्षक 56 श्री वीरभद्र शुक्ला
राजस्व निरीक्षक 57 श्री मनीष कुमार तिवारी
राजस्व निरीक्षक 58 श्री गिरीश धुलेकर
राजस्व निरीक्षक 59 श्री रिपुदमन सिंग
ग्वालियर संभाग
60 श्रीमती वंदना बघेल
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक 61 श्री कैलाश नारायण साहू
राजस्व निरीक्षक 62 श्री कल्याण सिंह जाटव
राजस्व निरीक्षक 63 श्री राकेश कुमार निगम
राजस्व निरीक्षक 64 श्री शिव नारायण दुबे
राजस्व निरीक्षक श्री वीरसिंह कौरव
65
राजस्व निरीक्षक 66 श्री जाहर सिंह ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 67 श्री ओम प्रकाश तिवारी
राजस्व निरीक्षक 68 श्री श्याम सुन्दर सिंह सराहिया
भोपाल , दिनांक 5 नवम्बर 2013
क्र. 7520 - अका-विपप्र- 2013- संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2013 को प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था , की अधिसूचना क्रमांक 6985/2920/अका/विपप्र/2013 , दिनांक 09-10-2013 को जारी की गई थी, में ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री सै. परवेज अली, राजस्व निरीक्षक अंकित है को अब ग्वालियर संभाग के स्थान पर भोपाल संभाग से सम्मिलित पढ़ा जाए.
(2 ) राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया- तृतीय ( राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना ) सम्पन्न हुआ था , की अधिसूचना क्रमांक 6728-2985-अका- विपप्र-2013 , दिनांक 03-09-2013 को जारी की गई थी, में ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री निर्मल सिंह राजपूत , राजस्व निरीक्षक अंकित है के स्थान पर अब श्री निर्भय सिंह राजपूत, राजस्व निरीक्षक पढ़ा जाए.
( 3 ) राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2013 को सम्पन्न प्रश्नपत्र प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय, जो दिनांक 5-8-2013 सम्पन्न हुआ था, में इंदौर संभाग में निम्नस्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी श्रीमती मीना मण्डलोई, सहायक परियोजन प्रशासक, अंकित है के स्थान पर अब उन्हें उच्चस्तर से उत्तीर्ण माना जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
कार्यालय, कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर राजभवन भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2013 क्र. एफ- 1-4-13 - रा.स. यू.ए. 1-1478.- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , 2009 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत गठित सर्च कमेटी द्वारा की गई अनुशंसाऐं दिनांक 22 अक्टूबर 2013 पर विचारोपरांत उनसे असहमत होते हुए मैं उन्हें अस्वीकार करता हूं.
इस प्रयोजनार्थ पुनः सर्च कमेटी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जावे .
राम नरेश यादव, कुलाधिपति, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
3974
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर , एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला- सिंगरौली , मध्यप्रदेश
सिंगरौली, दिनांक 1 नवम्बर 2013 क्र. 2904- भू-अर्जन-C-2013
करारनामा
कर्नल ( से.नि. ) पी.सी. मल्होत्रा पिता स्व. श्री हरनाम सिंह मल्होत्रा उम्र 53 वर्ष, प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड ( 1320 मेगावाट जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, निगरी ) , पंजीकृत कार्यालय , जे.यू.आई.टी. काम्पलेक्स वाक्नाघाट, पी.ओ. धूमेहरबानी, कन्डाघाट , 173215 , जिला- सोलन ( हिमाचल प्रदेश ) , के निमित्त बैराज निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम - कटई की 17.22 हेक्टर निजी भूमि के अर्जन बावत्.
प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली
द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 12-08-2011 - सात-2- ए, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2012 के अनुसार ग्राम निगरी तहसील देवसर जिला सिंगरौली में सुपर थर्मल पॉवर प्लांट ( 1320 मेगावाट ) की स्थापना के निमित्त बैराज निर्माण से डूब प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 25 अक्टूबर 2013 को अनुबंध ( करारनामा ) निष्पादित करते हैं :-
1. उक्त संकर्म के लिये कुल 17.22 हेक्टर निजी भूमि के अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ रुपये 3,63,98,775/- कंपनी द्वरा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है. शेष राशि अवार्ड पारित करने के पहले जमा करनी होगी.
2. कम्पनी द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 1171/भू-अर्जन/2012 , सिंगरौली, दिनांक 13 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रशासकीय व्यय की अनुमानित राशि की 10 प्रतिशत राशि प्रशासकीय व्यय बतौर कुल राशि रुपये 3896025/ - ( अड़तीस लाख छियान्वे हजार पच्चीस रुपये मात्र ) अग्रिम शासकीय कोष में अपर कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली के नाम जमा की जा चुकी है.
अर्जित की गई उक्त निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा. 3.
4. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है , वही उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा.
5. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.
6. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन कृषकों के परिवार के एक सदस्य को कम्पनी में " आदर्श पुनर्वास " नीति 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिये कम्पनी वचनबद्ध होगी.
7. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने , दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा. परन्तु परियोजना के निर्माण के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋणदाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बंधक रखने की पात्रता पूर्व अनुमति के पश्चात होगी .
8. यदि कम्पनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को कम्पनी विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
3975
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
9 . भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण , नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा .
10. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
11. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
12. प्रदूषण नहीं किया जावेगा . इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण , जलस्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जायेगा.
13. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियाँ अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा.
14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा.
15. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
16. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी .
17. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
18. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रथम पक्ष पूर्व से गठित " जयप्रकाश सेवा संस्थान " जो कि ट्रस्ट के रूप में गठित है के माध्यम से कलेक्टर से चर्चा कर कार्यवाही करेगा.
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जाएगा.
20. भू- अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावत् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन किया जायेगा.
21. निजी भूमि अर्जन हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थित जो वृक्ष लगे हुये हैं जिन्हें काटने के लिये मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन करना होगा साथ ही मूल्यांकन के समय दुगने पेड़ वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से रोपण करना होगा तथा जिसकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन कंपनी द्वारा किया जाएगा. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाएं जाऐंगे.
22. यदि किसी भूमि स्वामी के खाते खसरा नम्बर की भूमि का 75 प्रतिशत से अधिक रकबा भू-अर्जन के लिये प्रस्तावित किया गया है, व शेष रकबा जो कि उक्त कृषक के लिये अनुपयोगी हो गया है तथा कृषक भू- अर्जन के लिये सहमत है तो कम्पनी के द्वारा धारा 6 के समय शेष रकबे का भी भू-अर्जन करना होगा.
23. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
3976
यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 25 अक्टूबर 2013 को जे पी पॉवर वेंचर्स लिमिटेड, निगरी जिला सिंगरौली की तरफ से कर्नल (से.नि. ) पी.सी. मल्होत्रा प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटर्नी जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.
FOR - JAIPRAKASH POWER VENTURES LTD AUTHORISED SIGNATORY & ATTORNEY
हस्ता./- कर्नल ( से.नि. ) पी सी मल्होत्रा वरिष्ठ महाप्रबंधक ( समन्वय) प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी जयप्रकाश पॉवर वेन्चर्स लिमिटेड.
हस्ता./- (एम. सेलवेन्द्रन ) कलेक्टर, जिला सिंगरौली , ( मध्यप्रदेश ) .
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2013
क्र. ई- 1-26-2012-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण , जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012- एआईएस ( 1 ) बी , दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से भाप्रसे संवर्ग के उसी पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-
अधिकारी का नाम (2)
क्र. (1)
1 श्री पन्नालाल सोलंकी
2 श्री शिवनारायण सिंह चौहान
3 श्री राजाभैया प्रजापति
4 श्री मधुकर अग्नेय
5 श्री प्रकाश चन्द जांगरे
श्री राजीव शर्मा
6
7 श्री मुकेश कुमार शुक्ला
8 श्री दुर्ग विजय सिंह
श्री शेखर वर्मा
9
वर्तमान पदस्थापना (3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , शिवपुरी उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , शाजापुर उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, गुना
2. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012 - एआईएस ( I ) - बी, दिनांक 8 अक्टूबर 2013 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से उक्त असंवर्गीय पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की 3977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
तिथि तक, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- || में सम्मिलित खाना ( 4 ) में दर्शाये गए संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए उन्हीं पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-
क्र. अधिकारी का नाम
भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाना प्रस्तावित है
भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक
को धारित असंवर्गीय पद
का नाम
(3) (2)
(1)
(4)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
संयुक्त परिवहन आयुक्त, ग्वालियर
1 श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा
2 श्री नरेन्द्र सिंह परमार
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत
उपायुक्त, ( राजस्व) उज्जैन संभाग
3 श्री श्रीनिवास शर्मा
अपर कलेक्टर, ग्वालियर 4 श्रीमती अलका श्रीवास्तव
अपर कलेक्टर, उमरिया 5
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत
अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
श्रीमती अरुणा गुप्ता
6
अपर कलेक्टर, आगर-मालवा
श्री अशोक कुमार वर्मा
7
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल
श्री राजेश कुमार जैन
8 श्री रविन्द्र सिंह
अपर कलेक्टर, इन्दौर मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत 3. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण , जो भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012 - एआईएस ( 1 ) बी, दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये पद पर पदस्थ हैं, को खाना क्रमांक ( 4 ) में दर्शाए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : - क्र. अधिकारी का नाम
नवीन पदस्थापना
भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को
धारित असंवर्गीय पद का नाम
(3) (1)
(2)
1 श्री नरेश पाल कुमार
2 श्री निसार अहमद
विशेष सहायक, मंत्री, ऊर्जा एवं खनिज साधन उप प्राचार्य, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान , ग्वालियर
3
(4)
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
विशेष सहायक, मंत्री, राजस्व एवं पुनर्वास
श्री अशोक कुमार शर्मा
4 श्री अजय सिंह गंगवार
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
विशेष सहायक, पूर्व मुख्यमंत्री ( श्री दिग्विजय सिंह )
उपरोक्त तालिका 3 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा खाना क्रमांक-3 में धारित असंवर्गीय पदों को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से उक्त अधिकारियों द्वारा नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि तक के लिए भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अंतर्गत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- ॥ में सम्मिलित मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2013
क्र. एफ 7-39-2001- बत्तीस -1 .- राज्य शासन एतद्वारा श्री अनिल फिरोजिया के द्वारा उपाध्यक्ष , उज्जैन विकास प्राधिकरण के पद से दिनांक 6 नवम्बर 2013 को प्रस्तुत त्याग- पत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.
3978
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 5 नवम्बर 2013
प्र. क्र. 01 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
5.500 टीकमगढ़ बल्देवगढ़ सुजानपुरा खास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ .
राजनगर तालाब योजना के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.
प्र. क्र. 7 - भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
गैती
17.242 टीकमगढ़ खरगापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़ .
पथरगुवां तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 5 नवम्बर 2013
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- बल्देवगढ़
(ग) नगर/ ग्राम-012 राजनगर
लगभग क्षेत्रफल-78.967 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
90/2
0.120
0.607
92/1
0.600
92/3
0.146
684
0.117
682
467
0.158
0.113
458
0.154
512
517
0.287
526
0.174
0.045
527
562
0.117
0.146
564
0.121
686
0.053
449
0.721
541
3.116
546
0.914
547
0.287
548
(2)
(1)
2.267
551
1.028
555
0.069
690
0.134
695
0.050
750
1.327
96
0.090
97/1
0.800
97/2
449/1426
0.073
714
0.316
0.102
595
100
0.350
0.400
101
430
0.393
0.040
431
432
0.158
0.125
433
434
0.024
0.073
435
436
0.049
0.077
437
438
0.162
0.336
523
0.166
525
0.454
439
0.020
440
0.020
441
0.045
442
443
0.101
0.089
444
445
0.097
0.235
446
450
0.154
460
0.134
0.065
513
514
0.121
0.239
597
0.090
175/1
175/2
0.100
0.005
150
0.105
153/1 3980
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
(2) (1)
0.070 155/1
0.050 591/1
478/1
0.139
0.032 168/2
0.092 169/2
167/2
0.060
0.060 194/2
0.015 195/1
0.190 215/1
0.004 214/1
0.010 197
0.100 196/1
214/2
0.004
0.004 214/3
0.081 789
390
0.036
0.032 393
221
0.101
0.030 232
237
0.010 229
0.040 235
0.040 238
0.150 358/1
0.090
0.008 381
385
0.040 382
0.036
0.036 398
0.012 785
0.040 383
0.040 397
386
0.089
0.081 399
786
0.016
0.146 787
388
0.028
0.020 394
0.020 230
389
0.028
0.016 395
0.150 391
[ भाग 1 (1)
(2)
0.097
400
779
0.040
0.024
387
392
0.065
0.470
401
402
0.085
0.010
793
790
0.125
0.089
396
0.174
783
0.125
792
403
0.105
0.024
413
0.125
421
486
0.081
0.093
404
488
0.194
412
0.024
494
0.109
0.129
420
0.032
425
0.089
483
405
0.081
0.125
485
411
0.024
489
0.178
0.134
406
0.223
482
0.028
410
0.178
490
407
0.214
0.016
408
409
0.028
0.025
415
0.032
416
0.227
422
414
0.035
0.117
423
424
0.154
0.016
417
0.028
418 3981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.016 419
2.700 428
0.032 426
484
0.109
0.089 487
491
0.138
0.085 427
544
0.494
0.061 447
452
0.069 457
0.101
0.097 459
0.049 470
0.012 476
0.012 477
0.057 449/1425
0.198 455
465
0.146 515
0.202
0.308 522
0.206 524
0.271 710
0.129 712
0.093 456
0.065 451
0.061 448
0.061 461
462
0.061 466
0.125
0.045 468
0.040 472
473
0.016 474
0.057
0.024 453
454
0.024 463
1.670
0.761 464
0.020 471
475
0.279
0.117 469
0.146 516
(1)
(2)
518
0.032
0.632
609
0.206
610
0.093
611
713
0.117
0.243
711
715
0.316
0.045
519
520
0.053
528
0.275
1.858
529
0.352
530
608
0.142
0.024
481
0.016
492
0.093
493
495
0.551
496
0.129
0.129
505/1428
0.125
505/1427
0.450
505
0.603
506
0.069
507
508
0.409
509
0.142
0.028
510
617
0.045
0.040
622
0.202
533/1
0.821
535
1.500
1172/1
538
0.300
0.501
540/1
540/2
0.405
1.250
561
565
0.522
567
0.388
568
0.210
580
0.190
0.053
571
0.721
572 3982
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
(2) (1)
0.615 573
0.320 574
557
0.219
0.393 578
0.158 576
581
0.290
0.300 598/1
599/1
0.250
0.166 753/1437
0.170 603
605
0.310
0.065 613
615
0.053
0.356 618
620
0.093 626
0.073 627
0.020
0.049 628
0.077 629
0.093 630
0.308 633
616
0.121
0.478 619
0.020 648
0.008 650
0.227 651
0.360 636
637
0.028
0.049 638
0.012 634
635
0.061 639
0.049 640
0.049
0.304 645
0.040 646
0.138 655/1430
0.550 652
0.097 653
654
0.024 655
0.174 656
0.125
[भाग 1
(2)
(1)
0.158
657
658
0.053
0.214
659
660
0.069
0.028
661
662
0.146
0.036
663
664
0.032
665
0.053
0.243
666
667
0.223
668
0.004
0.032
448/1424
695/1431
0.125
703
0.062
702
0.057
0.125
673
674
0.014
0.166
669
670
0.097
0.020
671
0.040
672
675
0.219
676
0.182
677
0.093
0.247
678
0.024
679
0.016
680
0.287
681
683
0.194
687
0.109
0.109
689
0.178
685
688
0.053
0.065
691
692
0.318
694
0.287
696
0.016
0.065
697
0.065
693
698
0.211 3983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.020 700
0.020 716
0.270 706
707
0.030
0.030 708
0.121 709
788
0.069 791
0.255 784
0.138
0.130 1119
1122/1
0.405
0.227 1128
1129
0.101
0.112 1136
1137
0.170
0.347 1138
0.310 1140
1170
0.507 1142
0.035
0.040 1149/1
0.100 1149/2
1150/1
0.120 1167
0.045 1174
0.040
0.700 1172/2
0.117 1175
0.138 1176/1
1239
0.109
0.032 1238
1183
0.020
0.360 1177
0.229 1180
0.060 1184
0.208 1237
0.035 1185
0.120 1253 अ
1253
0.692 1250
0.190
0.769 1255
0.312 1258
1.088 1258 अ
(2)
(1)
0.288
1241
0.279
1243
1244
0.359
1247
0.140
1247 अ
0.150
0.466
1246/1
0.466
1246/2
1246/3
0.468
0.984
1260
0.140
1351/1
0.100
1351/2
0.312
1248
0.070
1188
0.010
157/1
632
0.125
0.028
641
642
0.555
0.117
643
0.146
644
647
3.411
0.275
1259/1
0.607
1259/2
कुल योग : 78.967
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है - राजनगर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील - बल्देवगढ़ 3984
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
(ग) नगर/ग्राम- 0.57 सुजानपरा खास (घ) लगभग क्षेत्रफल-51.869 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा नम्बर
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.212 1972
0.090 1974
0.110 1990
0.200 1988
0.042 1985
0.032 2075
0.545 2157
0.140 2097
0.030 2094
0.090 2102
0.040 2093
0.824 2109
0.106 2127/1
0.011 2128
0.073 2110/2
0.120 2112
1.155 2124
0.042 2113/4
0.840 2124/2
0.270 2127/2
0.363 2114
2115
0.310
0.599 2117
0.624 2118
0.065 2119
0.162 2120
2121
0.125
0.551 2123
0.174 2125
0.551 2126
0.967 2129
0.898 2156/1
0.344 2131/2
0.433 2130
0.308 2132 अ
(2)
(1)
0.206
2133
0.405
2137
0.437
2138/1
1.493
2135
2142
0.081
2143
0.263
0.218
2138/2/1
0.219
2138/2/2
2.407
2140
2141
0.425
0.874
2144
2145
0.077
0.324
2146
0.020
2149
2150
0.393
2151
0.263
0.700
2152
3.468
2155
0.286
2158
0.332
2360
0.825
2359
0.741
2361
2366/2
1.558
0.685
2159
0.090
2160
0.800
2353
1.080
2165
0.510
2161
0.248
2312
0.012
2374
0.154
2375
0.154
2377
0.405
2381
0.856
2314
0.061
2313
0.620
2318
0.322
2317
2352
0.405
2354
0.142
2355
0.388
2356
0.053 3985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
2357
0.174 2362
0.660 2365
0.461
0.259 2367
2364
0.380 2372
0.053
0.089 2373
2370
0.279
0.809 2366/1
0.478 2369
2371
0.352
0.028 2376
2378
0.089
0.364 2379
0.120 2380
0.010 2416
0.720 2383
2388
0.514
0.275 2387
0.914 2389
0.781 2386
0.142 2395
2393
0.138 2400
0.101
0.085 2399
2397
0.053
0.226 2390
2391
0.263 2392
0.405 2398/2
0.130 2401
0.081
2.488 2606
2403
0.619
0.049 2407
2409/2
0.465
0.360 2409/3
0.440 2409/4
0.455 2409/6
2410/3
0.292
0.194 2396/2
0.470 2409/1
0.460 2409/5
0.465 2409/7
(2)
(1)
2410/2
0.100
0.194
2396/1
2398/1
0.129
0.122
2415
2382
0.688
कुल योग : 51.869
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- राजनगर तालाब के बांध , डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- बल्देवगढ़
(ग ) नगर/ ग्राम- देवीनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.950 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1) 1/3
3.950 कुल योग : 3.950
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- राजनगर तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3986
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 25 अक्टूबर 2013
क्र. क्यू- भू-अर्जन-669.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- पिछोर
(ग) नगर/ग्राम- तिंधारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.95 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.07
198
0.07
199
0.04
200
0.02
201/2
0.04
202
0.06
203
204
0.04
205
0.03
0.05
206
0.05
207
0.07
208
0.03
209
005
210
0.04
211
0.03
212
0.04 213
0.10 214
0.09
215
0.05 218
0.06 219
0.05 220
0.04 221
(2)
(1)
222
0.03
0.03
223
0.10
224
225
0.13
0.02
226
0.20
414
0.08
1874
0.14
1876
0.05
1877/1
0.05
1933
0.10
1935
0.02
1968
0.10
1969
0.28
1982
0.10
1983
0.01
1988
0.08
2014
0.09
2021
0.21
2049
0.11
2054
0.06
2055
0.15
2056
0.10
2057
0.11
2061
0.12
2063
0.19
2068
0.17
2069
योग .. 3.95
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर की उपशाखा क्र. 8 निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 26 अक्टूबर 2013
क्र. 7424- भूमि संपादन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 3987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- ग्राम सांवराखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.400 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
155/1
0.420
163/1/1
162/2/1
172/2/1
163/1/2
0.200
155/2
162/1/1
172/2/2
0.010
164
161/2/1
161/2/2
0.200
163/2/1
166/1/1
167/2/1/1
166/2/1/1
161/2/1
161/2/2
0.200 163/2/1
166/1/1
167/2/1/1
166/2/1/1
0.030 167/2/2
0.630 168
121/4/1
0.200
0.080 119/1
(2)
(1)
0.090
118/1/2
0.050
118/2/2
0.150
118/2/1
0.450
186
190/1/1
0.050
0.060
190/1/2
190/1/7
0.100
0.100
190/1/3
0.080
190/1/6
176/1/2/2/3 मी . 1
0.090
178/1/7 मी . 1
176/1/2/2/2
0.090
178/1/7
120/1
0.180
120/2
0.210
0.160
120/3मी.
0.030
120/4मी.
0.080
119/2
0.100
190/1/4
0.060
190/1/5
0.120
190/2
0.180
193
योग .. 4.400
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उज्जैन सिंहस्थबायपास मार्ग निर्माण हेतु सांवराखेडी तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भू- अर्जन विषयक.
(3) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. 7425 - भूमि संपादन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- उज्जैन 3988
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
(ग) ग्राम- ग्राम नानाखेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.430 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.300
80/5 मी.1
80/5 मी.2
0.259
0.020
80/5मी .3
80/5मी .4
0.091
80/5 मी .6
0.090
81/2/5
0.085
0.135
81/2/4
0.080
81/2/3
81/2/1/1 मी .10
0.050
0.017
81/2/1/1 मी. 9
0.150
81/1/1 मी . 8।
81/2/1
81/2/1/3
0.058
0.095
81/2/1/2
1.430
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु नानाखेडा तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि का अधिग्रहण बाबत्.
(3) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 30 अक्टूबर 2013
क्र. 7771 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- बरघाट
(ग ) ग्राम- जेवनारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.26 हेक्टर .
खसरा क्र .
अशासकीय
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
प्राप्त किये जाने वाले भू-खण्डमें स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण
(2)
(1)
(3) 481
0.110 2कसई, 1 आंजन , 2 बेर 1 पलाश .
0.050
478/3
3 पलाश , 1 कसई, 2 बेर 478/6
0.020 3 पलाश , 1 बेर, 1 जामुन, 1 कसई.
478/7
0.120 4 पलाश, 1 जामुन, 1 कसई
0.020
502
2 पलाश, 2 बेर , 1 कसई, 1 महुआ.
501
0.010 1 पलाश , 1 बेर 479
0.060 2 पलाश , 2 बेर, 2 कुंआ 500
0.050 1 बेर, 1 जामुन, 1 ऑम 498/1
0.030 2 पलाश , 1 बेर, 1 जामुन 498/2
0.030 2 बेर, 2 पलाश , 1 नीम
0.030
498/3
1 पलाश, 1 बेर, 1 जामुन, 1 कुंआ.
498/4
0.030 1 पलाश , 1 बेर, 1 कुंआ
0.020
497/2
1 पलाश , 1 बेर, 1 आम
0.040
495
3 पलाश, 1 बेर, 1 आम 496
0.020 1 पलाश , 1 जामुन , 1 कसई.
493
0.090 4 पलाश, 1 जामुन , 1 नीम, 1 बेर.
0.050
492
0.100
631/631/2
1 जामुन, 1 महुआ, 1 आम. 3 पलाश, 2 बेर , 631/3, 631/5
3कसई, 1 जामुन. 631/1
0.040 2 पलाश , 2 बेर, 1 कसई,
0.110
632/4
4बेर, 3 कीन्ही, 32 पलाश. 630/1
0.040 1 नीम, 1 महुआ, 1 पलाश. 630/2
0.040 2 बेर, 1 पलाश, 1 कसई
0.090
621
2 कसई , 2 पलाश, 1 बेर.
3989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.040
622/1
1 बेर, 2 पलाश 622/2
0.040
619
3 पलाश , 1 महुआ, 3 सागौन.
0.050
620
2पलाश, 1 नीम
0.040
2 पलाश
614/1
0.420
609/1
2 पलाश, 1 नीम , 1 इमली
0.040
610/1
2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई
0.120
592
6 पलाश, 1 नीम, 1 कसई
0.020
322
3 पलाश, 2 कौआ, 1 नीम
0.110
590
2बेर, 3 पलाश 588/1
0.040 2 पलाश , 1 कसई , 1 चिचवा 580/1
0.160 2 आम, 1 कीन्ही, 1 चिचवा
2 बेर, 1 सालयी, 1 नीबू,
1 जामुन, 1 बिही , 3 बबूल.
क्र. 7771 - कलेक्टर- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- बरघाट
(ग) ग्राम-मोहगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.740 हेक्टर .
अर्जित रकबा
खसरा क्र.
वृक्ष मकान कुंआ
तालाब अन्य विवरण अशासकीय
0.010 1 पलाश, 1 कसई 580/2
323
0.030 1 आम, 2 पलाश , 1 बेर 324/1
0.140 3 पलाश , 2 बेर, 1 कसई
0.080
324/2
2 पलाश , 2 बेर, 2 कसई
0.210
328/7
2कीन्ही, 1 कसई, 1 जामुन 333
0.110 3 पलाश , 1 कीन्ही, 2 नीम,
1 आम.
0.150
158
2कीन्ही, 2 पलाश , 1 सागौन
0.020
497/1
2पलाश, 1 बेर 610/2
610/3
610/4
610/5
588/2
0.020 1 पलाश, 1 बेर
0.050
614/4
3 पलाश, 2 बेर 2 कीन्ही
0.050
614/5
2 पलाश, 2 बेर 1 कीन्ही
0.050
614/6
3 पलाश , 1 कसई, 1 बेर,
1 नीम.
0.050
614/7
4 पलाश, 1 कसई, 2 बेर,
1कीन्ही.
0.010
508
2आम, 2 पलाश योग .. 3.260
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-काचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
(हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
0.130
437/1
2 पलास , 1 महुआ, 1 साजा
0.000
437/2
1 बीजा, 2 पलास , 1 कौव्हा
0.100
436
1 साजा, 7 पलाश , 1 नीम,
1 महुआ.
0.130
429
5 पलाश, 1 महुआ, 1 जामुन
0.130
430
2 पलाश, 1 महुआ, 1 कौव्हा
0.070
431
2 पलाश , 1 जामुन, 2 बेर
0.050
432/2
2बेर, 2 पलाश
0.040
432/1
1 पलाश , 3 बेर
0.020
504/3
2बेर, 1 नीम
0.040
433
1 पलाश, 1 जामुन, 1 कौव्हा
0.010
434/2
2पलाश, 1 आंवला
0.010
428
2 पलाश , 2 बेर
0.070
424
2 पलाश , 2 कसई, 3 बेर
0.150
423/1
4 पलाश, 3 बेर, 2 आंजन, 1 कसई.
0.010 1 पलाश, 1 बेर 43/1
0.000
423/2
2 पलाश , 2 बेर, 1 कसई
0.000
423/3
3 पलाश, 3 बेर, 1 कसई 456/1
3 पलाश , 1 बेर
0.090
456/2
1 पलाश, 1 बेर 459/1
2 पलाश , 2 बेर
0.080
459/2
1 पलाश, 1 बेर 453
0.110 2 पलाश, 3 बेर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
3990
(3) (1)
(2)
0.010
1 बेर
451
0.000
452/1
2 पलाश, 1 बेर
0.030
452/2
1 पलाश, 1 बेर
0.030
450
1 पलाश, 1 नीम
0.260
183
1 साजा, 2 पलाश , 2 नीम,
2 महुआ, 1 आम, 1 कौव्हा. 3 बेर
0.080
449
0.030
490/1
2 कसई, 1 आंजन , 1 कौव्हा
0.050
490/2
1 आंजन, 2 कौव्हा
0.060
503/1
3 पलाश , 1 कौव्हा, 2 बेर
0.020
503/3
2कसई, 1 आंजन 503/2
0.030 1 कसई, 1 आंजन , 1 बेर,
2 पलाश.
0.080
503/4
2 कसई, 1 आंजन, 1 बेर, 2 पलाश
0.030
504/5
1 नीम, 2 बेर
2बेर
0.020
507/1
0.020
504/4
1 कसई, 2 पलाश
0.020
505/1
1 कसई, 2 बेर, 1 पलाश
0.020
505/2
1 बेर, 1 पलाश
0.010
506/1
2बेर, 1 नीम
0.070
186
2 पलाश, 1 नीम, 1 महुआ 187/1,
0.100
187/2,
2कसई, 3 आंजन 187/3
185/2
0.020 1 जामुन , 1 नीम
0.020
185/1
2पलाश, 2 महुआ
0.120
184/558
4 पलाश , 3 महुआ, 1 सांज.
1 आंवला, 1 कौव्हा.
0.230
558/184
4 पलाश , 1 महुआ, 1 सांज, 1 आम.
0.050
184/1
4 पलाश, 1 महुआ, 1 सांज
0.060
180
2 पलाश , 2 महुआ, 1 सांज. 4कौव्हा 1 जामुन.
0.080
172
2 आम, 4 पलाश, 2 महुआ, 5 बीजा.
0.050
179
4 पलाश, 1 महुआ, 1 सांज
0.100
171
4 पलाश , 1 कौव्हा , 3 बेर, 1 कसई.
[भाग 1
(3)
(1)
(2)
0.010
176/539
1 महुआ, 1 जामुन , 1 बेर 0.060
178
2सांज, 2 कौव्हा 0.060
170
2 पलाश, 1 जामुन , 1 नीम 0.130
177/2
1 सांज, 2 कौव्हा , 2 बेर, 1 जामुन.
177/1
0.230 1 सांज, 1 आम, 5 पलाश , 2महुआ, 1 नीम , 4 बेर.
0.050
174
3 पलाश, 1 जामुन, 1 कौव्हा 0.060
173/2
2 पलाश , 1 कौव्हा , 1 बेर 0.010
198
1 जामुन , 1 नीम 0.020
200
1 सांज, 1 कौव्हा, 1 बेर 204
0.010 1 पलाश, 1 बेर
0.710
121/1
3 सांज , 6 पलाश , 2 महुआ, 1 नीम, 1 जामुन, 4 कौव्हा, 3 बेर, 1 आंवला.
0.130
201
1 कौव्हा , 3 बेर, 1 आंजन 0.020
121/3
1 नीम, 1 जामुन, 2 कौव्हा 0.060
124/1
2 पलाश , 1 जामुन, 1 कौव्हा 0.060
124/2
1 नीम, 1 जामुन, 3 बेर 0.010
205/1
2कसई, 1 पलाश 214
0.140 2 कसई, 2 कौव्हा, 3 बेर, 2 पलाश, 1 बीजा.
0.060
205/2
1 कसई, 1 कौव्हा, 2 बेर, 2पलाश.
0.010 2बेर
128
126
0.010 1 पलाश, 1 कौव्हा 0.020
15/1
2बेर
0.030
125
1 जामुन, 1 कौव्हा
0.010
15/2
3 पलाश
0.080
14
1 कसई , 2 आंजन, 1 नीम
0.010
16/2
0.030
17
0.080
32
1 कसई, 4 बेर
0.070
31/1
1 आम, 1 जामुन, 4 कौव्हा
0.010
31/5
1 कसई, 2 आंजन
0.180
29
1 कसई, 3 आंजन , 1 ईमली
0.120
27
2कसई, 3 आंजन
0.030 2बेर
26 3991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
23/542
0.070 3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन, 1 जामुन.
0.200
23
2 कसई, 3 आंजन, 2 जामुन, 2 आम, 3 पलाश.
0.250
117
2 कसई, 4 बेर, 1 पलाश
0.150 3 कसई, 2 आंजन , 1 आम, 2बेर, 1 नीम.
0.050
439
2 कसई, 1 आम, 4 पलाश
0.020
111/2
1 कसई, 1 आंजन, 2 बेर
0.000
43/2
2बेर, 1 पलाश
0.100
48
6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- बरघाट
(ग) ग्राम-कॉचना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.08 हेक्टेयर.
प्राप्त किये जाने वाले खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
अशासकीय
1कौव्हा , 2 कसई, 1 आंजन, 4बेर.
0.010
425
4कसई, 2 आंजन
0.050
127
2कौव्हा
0.080
50/1
2आम, 2 बेर, 2 कौव्हा
0.030
3 पलाश
55/2
0.020
55/3
3 बेर, 1 कौव्हा
0.030
56/2
2बेर, 1 कौव्हा
0.050
56/1
3 कसई, 1 आंजन , 1 बेर 58
0.040 2 बेर, 3 पलाश, 1 आम
0.030
61
2 कसई, 2 बेर , 1 जामुन
0.050
60
2बेर, 3 पलाश , 1 आम
0.010 2 बेर
504/2
0.010 2बेर
351
0.010
116/1
1. कसई, 1 आंजन, 1 बेर
0.010
115
1 आंजन , 2 बेर 120
0.010 2बेर, 1 आम
योग .. 6.740
(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय नहर कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय, सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 7771 - जि. - भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा
भू-खण्ड में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण
(3)
(2)
(1)
510
0.010 2 पलाश , 1 कसई, 1 बेर
0.130
509
4 पलाश , 2 कसई, 3 बेर
0.140
508
4 पलाश , 3 कसई, 2 बेर 1 जामुन.
504
0.010 4 पलाश, 2 कसई, 2 बेर 1 आम.
503
0.110 2 महुआ, 1 आम, 4 पलाश , 2 कसई 2 बेर 1 नीम. 498/1
0.150 4 पलाश, 3 कसई, 4 बेर 2 आम 1 जामुन, 1 नीम.
0.060
498/2
4 पलाश, 3 कसई, 2 बेर, 1 आम, 1 नीम. 498/3
0.040 7 पलाश, 4 कसई, 3 बेर, 1 आम, 1 महुआ , 1 बीजा.
0.030
498/6
3 पलाश , 2 कसई, 2 बेर 1 महुआ, 1 आम.
0.030
498/7
4 पलाश , 3 कसई, 2 बेर , 1 जामुन.
482/1
0.420 3 आम, 4 कसई, 11 पलाश , 5 बेर, 4 आंजन, 3 कौआ, 2मवई.
0.080
483
6 पलाश, 3 कसई, 3 बेर , 2आंजन.
3992
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2013
(2)
(3) (1)
0.220
434
14 पलाश , 6 बेर, 4 कसई, 5 आंजन.
432
0.010 3 पलाश, 1 कसई , 3 बेर 433
0.110 5 पलाश , 3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन .
69/1
0.040 5 पलाश , 5 बेर, 3 कसई, 1 आंजन.
0.020
435/2
3 पलाश , 1 कसई, 2 बेर, 1 आंजन.
0.010
165
2 पलाश, 2 बॉस , 2 आंजन
0.010
92
1 आंजन , 3 पलाश, 2 बेर.
78
0.100 5 पलाश , 7 बेर , 2 कसई, 1 आंजन.
0.010
166/1 ,
166/2
2 पलाश , 3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन.
91/1
0.150 2आम, 2 जामुन, 1 नीम, 4 पलाश , 5 बेर, 2 आंजन, 1 कसई.
0.170
63
3 पलाश , 2 बेर, 2 आंजन , 1 कौआ.
0.140
91/2
4 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन, 1 कौआ.
62/2
0.090 2जामुन , 1 नीम, 4 पलाश , 4 बेर, 1 कसई , 1 आंजन. 309/2
0.070 8 पलाश , 6 बेर, 2 कसई, 3 आंजन, 2 बांस.
0.020
64
3 पलाश , 6 बेर , 3 कसई, 2आंजन.
0.050
68
0.040
70
4 पलाश, 3 बेर, 2 कसई 3 पलाश , 3 बेर, 1 आंजन, 1 कौआ.
71/1
0.020 1 कसई, 1 बेर, 2 पलाश
0.020
71/2
2 बेर, 2 पलाश , 1 कसई
0.010
72
1 कसई, 2 बेर , 1 पलाश 73
0.010 2 पलाश , 3 बेर , 1 कसई
0.280
74
2 आम, 1 महुआ, 5 पलाश, 4 बेर, 1 कसई , 2 आंजन, 1जामुन.
0.100
75
5 पलाश , 3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन , 1 कौआ.
(2)
(1)
(3)
0.020
76
4 पलाश , 2 बेर, 3 कौआ 0.300
77
6 पलाश , 3 बेर, 1 आंजन, 3कौआ.
0.120
94
1 आम, 1 महुआ, 5 पलाश, 1 आंजन, 1 कौआ. 103/1
0.030 4पलाश, 3 कौआ 0.230
95/1,
1 आम, 1 महुआ, 4 बेर 95/2
96
0.010 1 नीमा, 2 पलाश , 1 कौआ 100
0.070 1 आम, 4 बेर
0.010
99
2पलाश, 1 कौआ 0.050
97
4 पलाश , 7 बेर, 2 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ , 1 महुआ.
0.070
501/1
2कसई , 1 आंजन, 2 बेर, 1 पलाश.
0.100
501/2
1 जामुन , 3 कसई, 2 आंजन , 1 कसई, 3 बेर, 2 पलाश.
416
0.010 3 पलाश, 2 कासई, 1 आंजन , 2 बेर.
0.010
502
0.100
515/1
1 कसई, 2 बेर, 1 पलाश 4पलाश, 1 आंजन, 3 कौआ 515/2
0.010 1 कसई, 2 बेर, 1 पलाश 582/2
3 पलाश , 3 बेर, 2 कौआ 0.060 2 कसई, 1 आंजन , 2 बेर 516/3,
516/4,
516/2
517/1
0.050 3 पलाश, 1 आम 0.040
517/2
3 पलाश, 1 जामुन, 3 कौआ 0.020
518
3 पलाश, 1 कासई, 1 आंजन, 1 कौआ.
0.070
519/1
5 पलाश, 1 कसई , 1 आंजन , 2कौआ.
0.090
520
0.030
531
7 पलाश , 2 आंजन , 3 कौआ 2 बेर, 1 आंजन, 1 कसई 0.010
529
1 कसई, 1 कौआ
0.070
528
3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ.
0.020
399/4, 399/5
2 बेर, 1 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ.
0.020
578/1
2 पलाश , 1 बेर, 1 कौआ
0.110
582/1
582/2
7 पलाश , 2 कौआ , 2 जामुन 2 पलाश, 2 बेर, 2 कौआ 3993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.020
581
1 आंजन, 2 कौआ 584
0.030 2 पलाश , 2 बेर , 1 आंजन
0.010
585/1
1 बेर, 1 पलाश 585/2
0.010 2पलाश, 1 बेर 585/3
585/4
0.020
586
2 बेर, 1 कसई, 1 आंजन
0.050
588/1 , 588/2
2बेर, 1 कसई 588/3
0.040 1 बेर, 1 कसई , 1 आंजन , 1 जामुन.
0.010
386/1
1 आंजन , 1 कौआ , 1 जामुन 385
0.020 1 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ 384
0.020 1 कसई, 1 आंजन, 2 कौआ 383
0.030 4 पलाश , 2 बेर, 1 कसई
0.070
388/1
5 पलाश, 2 कौआ, 1 जामुन
0.010
388/2
1 कसई, 1 बेर
0.010
363/1
1 कसई, 1 आंजन 363/2
0.010 1 कसई, 1 आंजन , 1 बेर 361/1
0.070 4 पलाश , 1 बेर , 1 कसई, 1 आंजन .
0.050
309/1
2नीम, 2 आंजन 361/4
0.010 1 कसई, 1 आंजन
0.010
361/5
2बेर, 1 कसई 360
0.010 1 कसई, 1 बेर, 1 आंजन
0.040
361/2
4 पलाश , 1 बेर , 1 कसई, 1 आंजन.
0.010
309/6 , 309/3
2 पलाश, 1 बेर , 1 कसई
0.070
351/1
4 बेर, 1 कसई, 2 कौआ, 3 पलाश.
351/2
0.040 3 पलाश , 2 कौआ 351/3
0.110 5 पलाश, 4 बेर, 2 आम
0.030
326/2
2 पलाश, 3 बेर, 1 कसई
0.040
326/1
1 आम, 1 नीम, 3 पलाश 327
0.130 1 कुआं, 1 आम, 1 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ.
0.010
328
2पलाश, 1 कौआ 2/1
0.020 4 पलाश, 2 बेर, 3 कौआ
0.010
5
1 आंजन, 1 कौआ (1)
(2)
(3)
0.040
3
1 आम , 1 नीम , 1 कौआ
0.020
10
1 कसई, 1 आंजन, 1 नीम 9/1
0.010 1 बेर, 1 कसई, 1 कौआ
0.010
9/3, 9/2
2 बेर, 1 कसई, 1 कौआ
0.020
8/1
3 पलाश , 1 बेर , 1 कसई, 1 कौआ.
0.040
19
5 पलाश, 2 बेर, 1 कसई, 1 कौआ, 1 जामुन.
0.010
6/1
2 पलाश, 2 बेर, 1 कौआ
0.010
6/5
1 कसई, 1 आंजन 4
0.050 3 पलाश , 4 बेर, 1 आंजन , 1 कौआ.
0.010
89
1 पलाश, 1 कसई
0.020
498/4
3 पलाश , 2 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ.
0.150
498/5
5 पलाश, 4 बेर, 3 कसई, 3 कौआ.
386/2
0.030 6 पलाश , 4 बेर, 2 कसई, 2कौआ , 1 आंजन.
योग .. 6.080
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .-कांचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 7771 - भू.अ.- 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- बरघाट [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2013
3994
(ग ) ग्राम- साल्हे कलां
लगभग क्षेत्रफल-4.04 हेक्टर.
(घ)
खसरा क्र. अशासकीय
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
प्राप्त किये जाने वाले भू-खण्डमें स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण
(3) (1)
(2)
0.050
14
2 बबूल , 2 पलाश, 1 नीम
1 बेर, 2 इमली.
0.110
15/1
2पलाश, 2 बेर
0.100
15/2
2पलाश, 3 बेर
0.040
16
1 पलाश, 1 बेर
0.060
79
4 पलाश , 4 बेर , 1 कसई, 1 आंजन.
0.280
25
1 पलाश, 3 बेर
0.080 3 पलाश , 4 बेर, 1 आंजन , 89
2कसई.
13
0.010 3 पलाश , 2 बेर, 1 कसई
0.020
778
2पलाश, 3 बेर
0.050
533
1 महुआ, 1 सेमर, 2 पलाश ,
3 बेर.
0.140
527
3 पलाश, 4 बबूल
0.150
488
1 पलाश , 6 बेर, 3 बबूल
0.040
768
1 पलाश , 2 बेर
0.200
528
2 पलाश, 4 बेर, 1 कसई ,
3 बबूल.
0.030
530
1 पलाश 3 बेर , 1 आंजन
0.070
495/1
2 पलाश , 3 बेर, 1 आंजन
0.030
495/2
1 पलाश , 1 बेर
0.130
489
3 पलाश , 4 बेर, 3 बबूल,
1 कसई.
0.180
492
2 पलाश, 1 बबूल, 4 बेर
0.030
498
2 बबूल, 3 बेर, 1 आंजन, 1 कसई.
0.070
494
2 पलाश, 2 बेर, 1 बबूल,
1 कसई.
0.010
497
2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई
0.010
410/1
1 बबूल , 1 बेर, 1 कसई
0.080
410/2
1 पलाश, 3 बेर , 1 बबूल 410/3
1 पलाश, 1 आंजन , 3 बेर
0.010
409
1 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन
0.090
408/2
2 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन,
1 कसई.
0.080
408/1
2 पलाश, 3 बेर , 1 आंजन
0.130
631
2 आम, 1 महुआ, 1 पलाश
1 बबूल, 1 बेर.
0.130
403
2 पलाश, 4 बेर, 1 आंजन, 1 कसई,
(2)
(3)
(1)
0.020
402
2 पलाश , 1 बेर, 1 कसई 401
0.040 2 पलाश , 1 कसई, 3 बेर, 1 जामुन.
0.100
375/2
3 पलाश, 4 बेर, 3 आंजन , 1 जामुन.
0.040
633/1
2 पलाश, 1 बेर
0.070
633/2
1 पलाश , 1 बेर
0.010
622
1 आम, 2 पलाश , 1 बेर 0.020
621
1 आम, 1 पलाश , 2 बेर 0.170
623
1 आम , 1 जामुन, 1 बबूल, 1 पलाश, 1 बेर.
0.010
625
1 पलाश, 1 बेर
377
0.320 1 आम, 3 पलाश, 3 बेर, 2आंजन, 1 कीन्ही. 376/2
0.100
0.010
70
1 पलाश , 3 बेर
0.010
71
1 बेर, 1 पलाश
0.010
74
1 पलाश , 1 बेर 0.030
75/1
2 पलाश , 1 बेर, 1 आम 75/2
0.060 2 पलाश, 3 बेर , 2 आंजन 773/3, 773/1
773/2, 773/4
0.020
772
2 पलाश, 2 बेर
0.050
771
2 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन
0.090
764
3 बेर, 1 बबूल, 2 कसई, 2पलाश, 1 आंजन.
0.130
77/2
1 कसई, 4 पलाश , 2 बेर, 77/3
0.210
94/1
4 पलाश , 5 बेर, 1 कसई, 1 आंजन.
0.080
93
4 पलाश, 3 बेर, 1 कसई ,
1 आंजन, 2 बबूल. 73/2
0.020 1 कौआ, 1 बबूल, 1 पलाश 407/1
1 पलाश, 1 बेर 407/2
2पलाश , 1 बेर
0.010
407/3
1 पलाश , 2 बेर योग ..4.040
(
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-काचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.
(
3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.