मध्यप्रदे श शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 47 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2013-अग्रहायण 1 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013
क्र. ई. 342-2013-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा. प्र. से . अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है :-
नवीन पदस्थापना
खाना-3 में अंकित पद क्र.
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
असंवर्गीय होने की दशा
में संवर्गीय पद, जिसके
समकक्ष घोषित किया गया है .
(3)
(4) (2)
(1)
कमिश्नर, उज्जैन संभाग उज्जैन .
1 श्री के. सी. गुप्ता ( 1992 ) श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम , इन्दौर ( अतिरिक्त प्रभार)
3995
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
3996
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
(3)
(4)
(2)
(1)
2. श्री अरूण कुमार पाण्डे ( 1992 ) , कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन.
श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , वित्त निगम, इन्दौर, ( अतिरिक्त प्रभार )
3.
कलेक्टर, पन्ना
श्री मुकेश चंद्र गुप्ता ( 1998) आयुक्त, मध्यप्रदेश , गृह निर्माण मण्डल , भोपाल.
4.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
श्री संतोष कुमार मिश्रा ( 1999 ) , कलेक्टर, अशोक नगर.
संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
5.
कलेक्टर, बड़वानी
श्री शोभित जैन ( 2000 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग एवं संचालक, बजट ( अतिरिक्त प्रभार)
6.
कलेक्टर, अशोक नगर
डॉ. संजय गोयल (2003 ) , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन उप सचिव , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
7.
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल
श्री धनंजय सिंह भदौरिया ( 2006 ) , कलेक्टर, पन्ना.
8.
उप सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक बजट का अतिरिक्त प्रभार.
श्री श्रीमन शुक्ला ( 2007 ) , कलेक्टर, बड़वानी.
(2) ऊपर वर्णित समस्त अधिकारीगण इस आदेश के अनुपालन में संबंधित नवीन पदस्थापना पर आज दिनांक 7 नवम्बर 2013 को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण कर इस विभाग को पालन प्रतिवेदन भेजें.
भोपाल , दिनांक 8 नवम्बर 2013
क्र. ई.1-342-2013-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा. प्र. से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है :-
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(3)
(1)
(2)
1
अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर.
श्री एन. बी. एस. राजपूत ( आर. आर. 1999) कलेक्टर, मुरैना.
2.
कलेक्टर , मुरैना
श्री नागर गोजे मदान विभीषण, ( आर. आर. 2007) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर.
(2 ) ऊपर वर्णित अधिकारीगण इस आदेश के अनुपालन में संबंधित नवीन पदस्थापना पर दिनांक 9 नवम्बर 2013 को अपराह्न 4.00 बजे तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण कर इस विभाग को पालन प्रतिवेदन भेजें.
3997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2013
क्र. ई.1-356-2013-5- एक.- श्री श्रीनिवास शर्मा, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, ग्वालियर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है . आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
वित्त विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2013
क्र. एफ-1 (सी ) 23-2013 -ई- चार. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 43 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के लेखे उक्त अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्ययीन होंगे :-
अनुसूची
1. समस्त नगरपालिका निगम
2. समस्त नगरपालिका परिषद्
3. समस्त नगर परिषद्
4. समस्तविकास प्राधिकरण एवं समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.
5. समस्त जिला पंचायत
6. समस्त जनपद पंचायत
7. समस्त ग्राम पंचायत
8. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972,
(क्रमांक 24 सन् 1973 ) के अधीन गठित समस्त मण्डी समिति.
9. समस्त प्राधिकारी जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिये, विधिक रूप से हकदार हो या राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किये गये हो.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष रस्तोगी, सचिव.
आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2013
क्र. एफ- 23-24-2013-3-पच्चीस.-विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 23-6-2004-5- पच्चीस, दिनांक 22 जून 2010 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 की धारा -3 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत श्री रामलाल रौतेल ( केबिनेट मंत्री दर्जा ) अनूपपुर को मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था. इसके पश्चात् म. प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 23- 24-2013-3- पच्चीस, दिनांक 26 जुलाई 2013 के द्वारा श्री रामलाल रौतेल के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गयी थी. श्री रामलाल रौतेल द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2013 को पद त्यागने की सूचना दी है.
(2) अतः राज्य शासन एतद्वारा रामलाल रौतेल, जिला अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पद त्यागने की सूचना स्वीकार की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2013
क्र. एफ- 21-255-2011- बी-1-दो. जिला हरदा के लिये जिला स्तरीय शिकायत निवारण प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों को मनोनीत किये जाने संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी , 2013 में क्रम 5 पर अंकित सदस्य श्री सैयद मेहराज अली आत्मज श्री सोहेब अली के नाम में लिपिकीय त्रुटि के सुधार हेतु उनका नाम श्री सैयद हेमराज अली पिता के नाम श्री सोहेब अली के स्थान सैयद अली पढ़े जाने संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मार्च 2013 निरस्त की जाती है.
(2) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी , 2013 में जिला हरदा के लिये जिला स्तरीय शिकायत निवारण प्राधिकरण में क्रम 5 पर अंकित सदस्य श्री सैयद मेहराज अली के आत्मज के नाम श्री सोहेब अली के स्थान पर स्व. श्री सैयद अली पढ़ा जाये .
(3 ) तद्नुसार जिला हरदा के लिये गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण प्राधिकरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2013 के सरल क्रमांक 05 पर अंकित मनोनीत सदस्य का नाम श्री सैयद मेहराज अली आत्मज स्व. श्री सैयद अली पढ़ा जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. गुप्ता, सचिव .
3998
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 13 नवम्बर 2013
फा. क्र. 1 (सी) -21-2009- एट्रोसिटी-इक्कीस- ब (दो ) - 2013.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2013 में राज्य शासन निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :-
संशोधन
" आदेश में जहां- जहां " श्री हरिराम गुप्ता " लिखा गया है उसके स्थान पर " श्री सीताराम गुप्ता " तथा पंक्ति 3 एवं 4 में 22-11-2014 के स्थान पर 22-11-2015 पढ़ा जाये" .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कृष्ण गोपाल सुरेका, सचिव.
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 26 अक्टूबर 2013
क्र. 674-677 - भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक (2)
(4) (1)
(3)
उमरिया
4.900 अशोकनगर मुंगावली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर , जिला अशोकनगर ( म. प्र.) .
उमरिया तालाब की स्पिल चेनल एवं एप्रोच चेनल के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , मुंगावली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 11 नवम्बर 2013
क्र. भूमि संपादन- 2013-7556.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 3999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टार में)
(6)
(5)
(1)
(3)
(4)
(2)
उज्जैन
1.751
उज्जैन
भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन
पण्ड़याखेड़ी
उज्जैन शहर में एम. आर. 5 मार्ग पर रेल्वे समपार क्रमांक 29 -ए उज्जैन, भोपाल रेलखंड कि. मी. 57/38-40 पर आर. ओ . बी. का निर्माण कार्य के लिये भू- अर्जन विषयक.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 11 नवम्बर 2013
क्र. 2361 - भू- अर्जन- 20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(2)
(1) सीधी
(4) 0.48
(3) कंधवार
रामपुर नैकिन
रामपुर वितरक नहर की कंधवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु.
चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. ) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग ,
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
4000
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 6 नवम्बर 2013
क्र. 981 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- मनावर
(ग) ग्राम- लंगुर ( पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.446 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक निजी
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
207/2/1
0.162
468/2/2
0.016
428/3
0.108
0.050
750
765/1/2
0.080
769/3/2
0.030
0.446
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 135990 मी. से 141220 मी . तक के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना मनावर , जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 नवम्बर 2013
क्र. 2357- प्रका.- भू-अर्जन कार्य- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम-नौढिया
(घ) क्षेत्रफल-0.21 हेक्टयर .
ख. नं.
अर्जित रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.04
444
445
0.03
451
0.06
0.02
452/2
0.06
455/4
0.21
योग .
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि
निरंक महायोग ( अ+ ब) 0.21
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की सजहा माईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
4001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
क्र. 2359- प्रका.- भू-अर्जन कार्य- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- झलवार
क्षेत्रफल-0.30 हेक्टर .
(घ)
ख. नं.
अर्जित रकबा (हे. में. ) (2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
94
0.18
277
0.03
0.02
283/973
305/1305/2
0.04
0.01
0.02
208 776/1 776/2 776/3
0.30
योग ..
( ब) म. प्र. शासन की भूमि
निरंक
महायोग ( अ+ ब ) 0.30
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चुरहट वितरक नहर की झलवार सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजीभूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 14 नवम्बर 2013
क्र. 5355- दस- भू-अर्जन- फा. प्र.क्र . 12- अ-82-2013- 14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- टेटका, प. ह. नं. 29
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-36.580 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
106/9
0.093
103/2
0.177
126/2
0.174
133/1 ख
0.405
133/3
1.039
104
0.210
0.041
105
106/2
0.174
126/1
0.174
133/1 क
0.229
419/2
1.069
106/3
0.174
123
0.065
126/3
0.174
133/2
1.039
107
0.352
117
0.121
156
0.049
108/1
0.117
109/1
0.121
124/1
0.648
108/2
0.113 4002
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
(2) (1)
109/2
0.125 124/2
0.644 134
3.395 110
0.227 352/2
0.089 111
0.139 112
0.053
0.323 118
357
0.704 359
0.137
0.243 377
378
0.061 381
0.028 382
0.085 383
0.049 113/2
0.192 119
0.745 411/2
0.303 412/4
0.304 120/1
1.405
0.498 388/389
120/2
0.480 121
0.069 122
0.073
0.040 129/1
125
1.499 689
0.060 127
0.178
0.202 413/844
414
0.987 128
0.105 129/2
0.116 130
0.061
0.194 131
132
0.170
0.405 133-1/2
0.405 135/1
0.045 135/2
366
0.125 358/1
0.120 358/2
0.121 387/2
0.316 358/3
0.101 358/4
0.355 358/5
0.100
[ भाग 1
(2)
(1)
360/1
0.100
360/2
0.099
360/3
0.099
360/4
0.099
361
0.352
368
0.166
363
0.101
364
0.101
365
0.049
0.070
369/1
408
0.073
369/2
0.144
398/2
0.090
370
0.498
395
0.223
396
0.154
399
0.069
400
0.032
407
0.307
371/1
0.032
371/2
0.041
372
0.045
373
0.503
0.304
374
375
0.081
376
0.462
379
0.028
380
0.101
384
0.227
385/386
1.044
387/1
0.405
390/1
0.077
390/2
0.057
391
0.158
392
0.085
393
0.093
394
0.198
397/2
0.809
411/3
0.405
412/3
0.405
418/2ख
0.202
0.202
397/3
411/5
0.303
0.071
398/1 4003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
409/1
0.100
0.186
398/3
0.109
406
0.098
409/2
401
0.061
402
0.049
0.142
403
0.053
404
405
0.125
411/4
0.303
0.202
412/2
0.405
413/3
0.417
415
0.496
416
417
0.518
0.080
425
0.465
413/4/क
413/5
0.405
0.203
418/2क
420
0.018
422
0.077
0.070
690
36.580
कुल योग .
(2) जिसके लिये आवश्यकता है- झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम टेटका की रकबा 36.580 हे. निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.
क्र. 5356 - दस - भू-अर्जन फा. प्र.क्र . 13- अ-82-2013- 14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम-कनाड़ीकला, प. ह. नं. 34
(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.580 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
28
0.061
0.121
29/2क
0.041
668
0.089
669/1
0.020
690/2
0.050
29/3
400/2
0.081
0.018
690/1
0.089
136/1
205/1
0.041
0.028
208/1
138
0.041
0.028
260
0.041
600/2
0.061
192
313/5
0.060
0.008
204
0.008
221/1
222
0.041
608
0.041
0.041
223
227
0.015
228
0.041
0.020
229
0.020
241/1
0.020
699/1
0.020
242/2
0.020
609/2
0.020
243
270
0.061
275
0.028
0.041
276
277/1
0.049
0.008
280
0.008
281
0.198
312/1 क 1
0.060
313/2 ख
0.060
313/9
0.253
316/5
399
0.069 4004
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
(2) (1)
405/1
0.081 410
0.198
0.049 413/1
0.041 414/1
417/1
0.041
0.020 433
434
0.028 435
0.020
0.028 455
437
0.049 446/2
0.028
0.020 460/1
0.060 460/4
450/1
0.041 451/3क
0.020 460/2
0.020 454/2
0.060 457/3
0.401 606/1
0.041 464/1
0.069
0.060 464/4
0.008 519/2
521
0.020 522/1
0.008 524
0.028 529
0.020 534
0.041 535
0.028
0.028 536/1
537
0.008 598
0.020
0.041 595
597
0.008
0.041 598
606
0.041
0.020 611
669/2क
0.008
0.020 673/2
0.008 670/2
665
0.041 700/1
0.041
0.049 676/1
0.020 685/1
691
0.101
[भाग 1
(2)
(1)
692
0.041
693
0.028
0.041
696
697
0.049
0.020
698
669/2/1
0.233
968/1
0.338
968/2
0.072
0.088
968/3
968/4
0.168
968/5
0.280
0.172
969/2/2
969/1
0.227
970
0.461
0.350
971
996
1.500
985/4
0.140
985/5
0.141
0.150
986/2
0.012
987/6/ज
988
0.950
1.760
991
0.020
229/2
0.660
989/1
990/1
0.587
0.041
1031/1
990/2
0.590
1031/2
0.041
992/1
0.157
994/1
0.049
0.290
999/1
0.154
992/2
0.044
994/2
0.304
999/3
992/4
0.154
0.045
994/4
999/4
0.324
0.429
993
995/1
0.514
0.809
995/2
997
2.067
1000
0.709
1001//1004/1
0.507
0.507
1001/1004/2 भाग 1 ]
4005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
(2)
(1)
0.507
1001/1004/3ख
0.807
1001 /1004/3 क
कुल योग . 21.580
(2) जिसके लिये आवश्यकता है- झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम कनाड़ीकला की रकबा 21.580 हे. निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.
क्र. 5357- दस - भू-अर्जन फा. प्र.क्र. 14- अ- 82-2013- 14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची केखाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग ) ग्राम- कनाड़ीखुर्द, प. ह. नं. 30 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.690 हे .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.410
371/5
0.600
371/6
0.230
371/7/क
0.450
371/9/क
कुल योग 1.690
(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम कनाड़ीखुर्द की रकबा 1.690 हे. निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट राज भवन , भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2013
क्र. एफ- 1-2-13 - रा.स. - यू.ए. 1-1515.-महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 ( क्र. 9 सन् 1991 ) की धारा 24 की उपधारा ( 6 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट एतद्वारा प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नरेन्द्र देव कृषि एवं टेक्नालाजी विश्वविद्यालय , कुमारगंज, फैजाबाद-224229 ( उ.प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट का कुलपति नियुक्त करता हूं.
2. इनकी सेवा शर्ते विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी .
कार्यालय , कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर राज भवन, भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2013
राम नरेश यादव, कुलाधिपति .
क्र. एफ - 1-1-2013 - रा.स. यू.ए. - 1-1517.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर एतद्वारा डॉ. ( श्रीमती ) संगीता शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जूलाजी अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूं.
2. इनकी सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी .
राम नरेश यादव , कुलाधिपति.
4006
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2013
क्र. 7582-2933-अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-तृतीय महिला एवं बाल कल्याण विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु.
क्रमांक
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर शहडोल संभाग
1 श्री रीतेश दुबे
परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास परियोजना.
क्र. 7590-2908-अका-विपप्र- 2013- संशोधित.- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा , नियम 4 में उत्तीर्ण होने का स्तर में दिये नियमानुसार प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग- बी, सी एवं द्वितीय में इन्दौर संभाग के श्री सन्तोष कुमार शौनकिया, राजस्व निरीक्षक को निम्नस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश- 462011
आदेश
भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2013
क्र. एफ. 67-189-10-तीन- 1272.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जनवरी 2010 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सटई , जिला छतरपुर के निर्वाचन में श्री लखन लाल जाटव अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद् सटई , जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2010 तक, किन्तु 12, 13 एवं 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 15 फरवरी 2010 तक , इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 582/स्था. निर्वा./10 , दिनांक 25 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री लखन लाल जाटव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री लखन लाल जाटव को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 को जारी किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर ने पत्र दिनांक 31 मार्च, 2012 के द्वारा अवगत कराया कि उन्हें उक्त कारण बताओ सूचना- पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. अतः आयोग द्वारा पुनः दिनांक 18 अप्रैल 2012 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
उप जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 के संलग्न श्री लखन लाल जाटव को जारी कारण बताओ सूचना - पत्र की तामीली आयोग को प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि कारण बताओ नोटिस की तामीली के बाद अभ्यर्थी के द्वारा कोई व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, और इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 3 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए .
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री लखन लाल जाटव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2013
क्र. एफ. 67-189-10- तीन- 1273.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
4007 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जनवरी 2010 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सटई , जिला छतरपुर के निर्वाचन में सुश्री स्वानबाई बंसल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सटई , जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2010 तक, किन्तु 12, 13 एवं 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 15 फरवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के पत्र क्र. 582/स्था. निर्वा. / 10 , दिनांक 25 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सुश्री स्वानबाई बंसल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री स्वानबाई बंसल को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 को जारी किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर ने पत्र दिनांक 31 मार्च, 2012 के द्वारा अवगत कराया कि उन्हें उक्त कारण बताओ सूचना- पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. अतः आयोग द्वारा पुनः दिनांक 18 अप्रैल 2012 को कारण बताओ सूचना- पत्र जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 के संलग्न सुश्री स्वानबाई बंसल को जारी कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली आयोग को प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि कारण बताओ नोटिस की तामीली के बाद अभ्यर्थी के द्वारा कोई व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है , और इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 3 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.
4008
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री स्वानबाई बंसल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2013
क्र. एफ. 67-189-10- तीन- 1274.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
[ भाग 1 माह जनवरी 2010 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सटई , जिला छतरपुर के निर्वाचन में श्री बंदीलाल अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगर परिषद्सटई, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2010 तक, किन्तु 12, 13 एवं 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 15 फरवरी 2010 तक , इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 582/स्था.निर्वा ./10 , दिनांक 25 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री बंदीलाल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री बंदीलाल को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 को जारी किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर ने पत्र दिनांक 31 मार्च , 2012 के द्वारा अवगत कराया कि उन्हें उक्त कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. अतः आयोग द्वारा पुनः दिनांक 18 अप्रैल 2012 को कारण बताओ सूचना- पत्र जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना- पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 के संलग्न श्री बंदीलाल को जारी कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली आयोग को प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि कारण बताओ नोटिस की तामीली के बाद अभ्यर्थी के द्वारा कोई व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है , और इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 3 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
भाग 1 ]
4009
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 नवम्बर 2013
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री बंदीलाल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सटई , जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
कार्यालय, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय , सांची, जिला रायसेन राज भवन , भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2013 क्र. एफ. 1-6-2013 - रा.स. यू.ए. 1496.- सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 1 सन् 2013) की धारा 55 की उपधारा ( 2 ) की कंडिका ( एक ) सहपठित धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक के प्रावधानांतर्गत एवं राज्य शासन की अनुशंसा अनुसार मैं, राम नरेश यादव, कुलाध्यक्ष , सांची बौद्ध- भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय , सांची जिला रायसेन (म.प्र. ) एतद्वारा प्रो. शशिप्रभा कुमार, प्रोफेसर संस्कृत, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूं.
(2 ) इनकी परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत निर्मित परिनियम के अनुसार शासित होंगी .
राम नरेश यादव, कुलाध्यक्ष.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश
शहडोल, दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. 18- भू- अभि. नवी. था. रा.प्र. 2013-1407.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक-2 ) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2- ( क ) -15-99- बी-3- दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2- (क) -9-08- बी- 3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से :-
(एक) नीचे दी गई सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.
( दो) सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-
सारणी
स्थानीय क्षेत्र (ग्राम कानाम)
पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है
(2)
(3) पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है (1)
1 . सिंहपुर
2. सिंहपुर स्टेशन पडरी.
3. भानपुर
4. ऐंताझर
पुलिस थाना सिंहपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) .
पुलिस थाना कोतवाली, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.).
5. मिठौरी
6. दुलहरा
7. हर्दी छोट
8. जोधपुर
9. बोडूरी
10. सिंगुड़ी
11. पड़मनिया कला
12. पड़मनिया खुर्द
13. उधिया
14. करूआताल
15. निपनिया मड़वापारा
16. मझौली
17. कठोतिया खुर्द
18. कठौतिया कला
19. पतखई
20. खम्हरिया कला
21. उरईहा
22. दूधी 4010
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
(2)
(3) (1)
23. नरगी
24. सामतपुर
25. सेमरिहा
26. हर्राटोला
27. केलमनियां
28. चटहा
29. पठरा
30. भमरहा
31. बमुरा
32. बमुरी
33. अमरहा
34. मड़वा
35. भोंदलकछार वीरान
36. दुबहा
37. केरहा
38. बाऊ
39. कोदवार कला
40. कोदवार खुर्द
41. अमहाटोला
42. गुडकुल
43. हरी
44. बगदहा वीरान
45. चंदनिया कला
46. चंदनिया खुर्द
47. बेलहा
48. पड़रिया
पुलिस थाना
1. सोहागपुर
2. बलपुरवा सोहागपुर, तहसील
3. बाणगंगा
सोहागपुर,
4. पिपरिया
जिला शहडोल
(म.प्र.) .
5. नवलपुर
6. हरदी
7. धुरवार
8. जमुई
9. जमुआ
10. छतवई
11. कोटमा
12. निपनिया
13. बरूका
14. पटासी
15. मैंका
(2)
(3) (1)
16. मैंकी
17. भर्ती सेंदुरी
18. रोहनिया
19. कुदरी
20. पोगरी
21. ककरहाई
22. कुशमहाई
23. जरहा
24. जरवाही
25. सेमरिहा
26. बड़खेड़ा
27. श्यामडीह कला
28. श्यामडीह खुर्द
29. खेतौली
30. देवगवां
31. नदना
32. चांपा
33. बरहाई
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर - मालवा आगर-मालवा, दिनांक 1 नवम्बर 2013
क्र. 881 - सामान्य एक-2013 .- क्रमांक एफ- 59-01-04, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3- 3-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग- दो के अनुक्रम-4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर, जिला आगर- मालवा , वर्ष 2013 के लिये कलेक्टर शाजापुर के आदेश क्र. सामान्य- एक- 2013- 7-8, दिनांक 4 जनवरी 2013 द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक 4 नवम्बर 2013 को निरस्त करते हुए दिनांक 9 दिसम्बर 2013 को निर्धारित संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती के दिन सम्पूर्ण आगर - मालवा जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.
क्षेत्र अ.क्र.
दिनांक वार
नाम त्यौहार
(2)
(4)
(1)
(3)
(5) 1
9-12-2013 सोमवार सम्पूर्ण
जिला.
संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती.
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर.
भाग 1 ]
4011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला- विदिशा मध्यप्रदेश विदिशा, दिनांक 30 अक्टूबर 2013/5 नवम्बर 2013 क्र. क्यू- एएससी- 2013-19107.- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 10 अक्टूबर 2013 तथा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेन्ट्स एक्ट, 1881 के अन्तर्गत सोमवार 14 अक्टूबर 2013 विजयादशमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 163-164 दिनांक 2 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2013 ( विजयादशमी के दूसरा दिन ) का घोषित स्थानीय अवकाश अधिक्रमिक करते हुए मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2- 1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एम. बी. ओझा , कलेक्टर जिला विदिशा दिनांक 26 नवम्बर 2013 को मतदान दिवस के दूसरे दिन सम्पूर्ण जिले में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.
उक्त अवकाश निर्वाचन में लगे कर्मचारियों एवं बैंक/कोषालय/ उपकोषालय पर लागू नहीं होगा.
एम. बी. ओझा, कलेक्टर.
संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2013
क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे . रा.- 2013-14-487.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु ओलम एग्रो इन्डिया, लि. बड़वानी शुगर, तहसील - ठीकरी जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-
क्र.
जिला/तहसील
(1)
(2)
1
बड़वानी/ठीकरी
2
बड़वानी/अन्जड़
3
बड़वानी/बड़वानी
4
बड़वानी/राजपुर
5
बड़वानी/सेंधवा
6
खरगोन/खरगोन
7
खरगोन/कसरावद
खरगोन/सेगावां
8
9
धार/ धरमपुरी
10
धार/मनावर
11
धार/कुक्षी
ग्रामों की संख्या
क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
क्रय केन्द्र
(4)
(5)
(3)
1131.35 33
ठीकरी
24
653.61
अन्जड़
20
261.81
बड़वानी
1.34 6
राजपुर
5
6.01
सेधवा
1
3.05
खरगोन
22
463.49
कसरावद
4
0.61
सैगावां
48
1016.54
धरमपुरी
55
887.29
मनावर
307.73 24
कुक्षी
4733.03 योग .. 242
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
4012
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
एग्रो इंडिया लि. , बड़वानी यूनिट शुगर ठीकरी तहसील-ठीकरी ( जिला बड़वानी ) गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2013-14
क्र. ग्राम
क्षेत्रफल हेक्टर
(4)
हवाई दूरी कि.मी. (3)
(1) (2)
3
161.12 1 कुआं
2
9.03 2 केरवा
3
27.15 3 कपाल्याखेड़ी
1
48.89 4 घटवा
42.20
2
5 अभाली
40.16
2
6 भगवानपुरा
2
75.05 7 जरवाह
2
36.41 8 उमरदा
13
2.35 9 हतोला
सेगवाल
2
89.40 10
4
113.49 11 ठीकरी
14.62
5
12 रणगांव
4.85
5
13 खुरमपुरा
9
4.86 14 मदरान्या
0.23
11
रेहड़कोट
15
2
0.25 16 कुंडिया
13
0.26 17 बांदरकच्छ
87.63
6
18 ब्राम्हणगांव
5.66 19 लखनगांव
9
5
2.70 20 अजंदी
10
0.33 21 रसवाडेब
65.75
13
22 मारुचिचली
11
45.91 23 चेनपुरा
11
36.26 24 गवला
6
8.12 25 देवला
5
21.80 26 ननगांव
5
44.10 27 दवाना
8
58.16 28 विश्वनाथखेड़ा
6
0.25 29 कालापानी
5
3.50 30 बलगांव
7
44.81 31 टिटगारिया
35.81
5
32 दाबड़
4
33 कुंदामाल
0.24 योग .. 1131.35
[भाग 1 तहसील- अन्जड़ ( जिला बड़वानी )
क्षेत्रफल हेक्टर
हवाई दूरी कि.मी.
(2)
(4) क्र. ग्राम (1)
(3)
28
9.03 1 गोलाटा
27
16.83 2 चकेरी
17
24.35 3 बावड़िया
19
6.35 4 फत्यापुर
19
20.19 5 किरमोही
29
69.68 6 अंजड़
24
74.01 7 मोहीपुरा
28
65.24 8 दतवाड़ा
113.48
31
9 छोटा बड़दा
33
64.25 10 आवली
17
6.88 11 पिपल्याडेब
16
31.38 12 लोहारा
22
32.09 केसरपुरा
13
22.58
13
14 नलवाय
14
55.05 तलवाड़ाडेब
15
22
1.91 16 पान्या
29
1.06 17 रणगांवडेब
17
6.05 18 उचावद
0.24 पिछोला
19
19
0.20
18
20 बिलवाडेब
17
0.30 21 छापरी
0.25
13
22 हरीबड़
22
23.40 23 मंडवाड़ा
11
24 मेहगांव डेब
8.81
योग .. 653.61 तहसील-बड़वानी ( जिला बड़वानी )
40.94
48
1 बड़वानी
40
11.93 2 तलून
0.31 3 बोरलाय
35
36
4.07 धनोरा
4
5
35
5.19 पिपरी
42.72 6 पिपलाज
42
42
41.53 7 कुंडिया
8.75
43
8 छोटीकसरावद
41.29
36
9 पिपलुद भाग 1 ]
4013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
(4) (1) ( 2)
(3)
38
6.59 10 उटावद
45
17.27 11 सेगावां
42
करी
1.49 12
0.33
37
13 लोनसरा
52
0.22 14 कल्याणपुरा
34
6.32 15 खेडी
40
0.19 16 रेहगुन
40
29.56 17 बगूद
2.70
48
18 एकलरा
0.18
49
19 सोंदूल
0.23
50
20. जागरवा
योग 261.81 तहसील-राजपुर ( जिला बड़वानी )
32
0.19 1 ओझर
0.18
29
2 रणगांवरोड़
0.35
33
3 नागलवाड़ी
24
0.20 4 आगलगांव
17
0.20 5 सनगांव
17
0.22 6 सिनगुन
योग 1.34 तहसील-सेंधवा ( जिला बड़वानी )
45
4.88 1 पिसनावल
72
0.18 2 वरला
69
0.26 3 बलवाड़ी
68
0.35 4 दुगाणी
65
0.34 5 खारिया
योग .. 6.01 तहसील-कसरावद ( जिला खरगोन )
18.48
10
1 निमरानी
0.25
13
2 हतोला
5
21.31 3 जरोली
109.11
6
4 चिचली
5
186.57 5 भोईन्दा
(4) (2)
(3)
(1)
7
40.62 6 कठोरा
0.20
7
7 घाटबेड़िया
16
0.20 पथोरा
8
23.46
16
9 बलगांव
0.22
14
10 बलखड़
9
0.18 11 अहिर धामनोद
10
45.77 12 खलटाका
6.53
10
13 खलबुजुर्ग
3.30
12
14 मलतार
0.35
5
15 मालपुरा
17
0.22 16 जलखा
3.43
17
17 अकबरपुर
16
18 रेगवां
0.23
6
0.67 19 सत्राटी
15
1.99 20 पानवा
0.21 नगावां
8
21
8
0.19 22 मगरखेड़ी
योग .. 463.49 तहसील-खरगोन ( जिला खरगोन )
3.05 बगवां
16
1
योग .. 3.05 तहसील- सेगावां ( जिला खरगोन )
0.18
31
1 गोलवाड़ी
0.20
26
2 भिकारखेड़ी
20
0.23 3 रसगांव
4
24
0.20 सेगावां
योग .. 0.81 तहसील- धरमपुरी ( जिला धार )
127.20 1
15
खलघाट
15
161.25 2 सुन्द्रेल
13
45.44 3 बगड़ीपुरा 4014
(4)
(3)
(1) ( 2)
10
28.05 4 सुलगांव
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 नवम्बर 2013
(3)
(4) (1) (2)
15
1.83 37 बालीपुर
9
107.30 5 हतनावर
16
1.11 38 बयड़ीपुरा
12
18.93 6 बगाड़ी
16
2.92 39 कालीबावड़ी
16
66.77 7 खतड़गांव
14
12.48 40 मुण्डला
12
21.34 8 पेड़वी
18
0.94 41 प्रतापपुर
10
23.03 9 खुजावा
10
0.70 42 गुलाटी
20
44.89 10 धामनोद
12
3.88 43 मोद कानापुर
11
47.90 11 पिपल्दागढ़ी
17
0.61 44 भाटपुरा
11
42.57 12 निमोला
14
0.88 45 डोंगरगांव
16
60.76 13 मोरगढ़ी
18
0.67 46 मेहगांव
13
42.00 14 साला
23
1.24 47 गुजरी
12
23.66 लुन्हेरा
15
10
23.85 16 धरमपुरी
20
23.09 17 बेगंदा
10
0.26 18 भोगावां
17
10.14 19 पटलावद
18
48 पन्धान्या
0.83
योग 1016.54 तहसील-मनावर ( जिला धार )
33
2.48 1 देवगढ़
2.05
17
20 बलवाड़ा
15.42
11
21 धेगदा
2
35
15.21 कवठी
39
3.29 3 साततलाई
0.24
14
22 पगारा
17.06
25
4 शरिफपुरा
21
0.27 23 पलासिया
5
21
22.00 मलनगांव
12
0.23 24 रामपुर
14.44
11
25 फत्यापुर
12
2.75 26 देगावां
32.06 6
24
बड़ा बड़दा
20
7.43 7 रतवा
22.26
27
8 उरदना
12
9.65 27 खारपुरा
26
14.78 9 जोतपुर
0.75
13
28 डोगरी
6.14
35
10 पिपलाज
0.25
24
29 डहीवर
21
15.26 11 मिर्जापुर
0.30
10
30 एकलरा
13
47.15 12 देवलरा
13
0.19 31 छोटीनिमरानी
13
89.15 13 कोठड़ा
16.47
14
32 चंदावड़
13
7.51 14 टवलई
0.18
15
33 बिखरोन
98.35
29
15 सेमल्दा
20
3.49 34 गुलझरा
31
71.82 16 अछोदा
0.20
13
35 पुनर्वास
11
15.39 17 गोगावां
15
3.14 36 अहीरवास भाग 1 ]
(2)
(3)
(1)
(4)
4015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
(3)
(4) (1) (2)
15
8.76 51 सरसगॉव
30
11.89 18 सिरसाला
40
4.66 19 डोंगरगांव
2.52 अजंदीकोट
37
52
0.21
39
53 जाजमखेड़ी
72.76
29
20 करोली
29
1.78 21 बड़गांवखेड़ी
0.33 54 मनावर
46
0.84 55 टोकी
22 मांडवी
41
1.58
19
8.15 23 पटवार
13
34.19 24 छोटी टवलई
1.56
11
25 बालीपुर
24
17.99 26 अजंदा
23
0.24 कुवाली
27
22
28.82 28 जलखेड़ा
46
योग 887.29 तहसील-कुक्षी ( जिला धार )
50
68.12 1 चिखल्दा
2
54
14.07 गेहलगांव
42
33.09 3 मलवाड़ा
33
84.33 29 एकलवारा
5.44
49
4
कड़माल
33
15.07 30 पेरखड़
0.25
53
5 खापरखेड़ा
27
4.63 31 वायल
54
3.48 6 बाजरीखेड़ा
98.51
48
7 नर्मदानगर
16
0.25 32 ठनगांव
14
2.96
53
33.01 8 निसरपुर
33 डेडगांव
0.26 9 कोटेश्वर
1.37
21
34 बाकानेर
49
0.30
59
10 कोणदा
20
0.25 35 जेतापुर
0.30 11 दोगावां
0.94
18
36 कुंडियापुरा
25.19
19
37 राजपुरा
60
0.20
68
12 कुआं ( धरमराय )
8.95 13 भवरिया
19
6.11 38 झिरवी
59
5.25 14 पिपल्या
34
8.12 39 सिरसी
49
47
0.27 15 पूरा
0.75
23
40 अजंदीमान
48
0.21 16 दोंद
6.50
49
41 गांगली
55
15.92 17 कोठड़ा
7.46
25
42 पिपरीमान
42
11.32 18 बोधवाड़ा
24
1.04 43 गोपालपुरा
1.06
45
19 लिंगवा
0.30
29
0.17
47
20 बेडबालिया
44 बीजाबेड़ी
0.20
44
45 भरड़पुर
0.94
58
21 सुसारी
42
0.23 46 पिपली
45
2.96 22 गणपुर
23 करोंदिया
16
19.08 47 अमलाथा
43
2.30
53
0.15
57
3.50 24 नवादपुरा
48 लोहनेर
47
16.34 49 कलवानी
0.25
48
50 जयेड़ी
योग . 307.73
डी.एन.शर्मा गन्ना, आयुक्त.
4016
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
[ भाग 1
संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 नवम्बर 2013
क्र.- गन्ना-एस- 3 - क्षे.रा.- 2013-14-489.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा.लि. , सोहागपुर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
क्र.
क्रय केन्द्र जिला/तहसील
(3) (1)
(2)
1
फैक्ट्री गेट बैतूल/बैतूल
2
बैतूल/चिचोली
_"_ 3
बैतूल/आमला
ग्रामों की संख्या
क्षेत्र (हेक्टेयर में) (4)
(5)
3559.515 54
9
236.647 36
2467.647
6263.803 योग .. 99
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.
डी. एन. शर्मा, गन्ना, आयुक्त.
श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा.लि. , सोहागपुर, जिला बैतूल ( म. प्र. ) तहसील बैतूल का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट
गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2013-14
गांव का विवरण
क्र.
कृषक संख्या (1)
(3) (2)
20 1
आरूल
75 2
सोहागपुर
32 3
मिलानपुर
4 4
सांपना
5
33 जावरा
23 6
रतनपुर
16 7
बुंडाला
44 8
बाजपुर
12 9
काजीजामठी
10
16 बागदा
बरसाली
24 11
32 12
लाखापुर
14 13
कन्नड़गांव
29 14
बधवाड़
पौधा
खोड़वा
कुल योग (हेक्टयर में )
(6) (4)
(5)
66.600
41.296
25.304
159.920 36.235
73.685
34.009
35.830
69.839 3.644
5.264
8.908
23.280
46.762 23.482
30.161 12.144
18.017
34.628 17.314
17.314
75.507 41.903
33.604
27.936 10.729
17. 207
11.741
10.433
31.174
58.503
33.199
25.304
30.877
14.575
16.302
13.665 5.770
7.895
23.482
27.531
51.013 भाग 1 ]
4017
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 नवम्बर 2013
(2)
(3) (1)
बडोरा
119 15
59 16
दनोरा
17
44 भडूस
20 18
कोसमी
17 टेमनी
19
57 20
महदगांव
23 21
सेंढा
22
25 खेड़ीसांवलीगढ़
8 23
नयेगांव
24
15 मालीतेड़ा/ भवानीतेड़ा
129 25
मलकापुर
48 26
भैसदही
50 27
खेड़ली
27 28
रावणवाड़ी
32 29
राठीपुर
30
85 खंडारा (किला)
29 31
हमलापुर
32
36 उमरी जागीर
20 33
केलापुर
30 34
कुम्हारटेक
35
29 टिकारी
36
10 बैतूल
318 37
बैतूल बाजार
38
8 जोड़क्या
39
6 लोहारिया
9 40
जुनावानी
19 बघोली
41
8 42
सेलगांव
7 43
परसोड़ी
11 44
बयावाड़ी
45
छाती
9 46
चारवन
8
8 47
जगधर
20 48
बारव्ही
21 49
सेहरा
11 50
अमदर
29 51
भरकावाड़ी
2 52
गोराखार
5 53
कोलगांव
5 54
सूरगांव
योग .. 1790
(6)
(5)
(4)
127.936
262.147 134.211
113.766 44.737
69.029
72.471 28.948
43.523
39.677 10.932
28.745
28.746 10.527
18.219
36.235
60.527 24.292
16.600
29.151 12.551
12.754
25.103
12.349
17.815 8.300
9.515
14.576 6.681
7.895
301.418 97.774
203.644
79.353
119.839 40.486
158.503 40.284
118.219
44.890
21.660
23.230
21.256
38.868 17.612
182.997 76.519
106.478
17.207
39.272 22.065
58.503 20.648
37.855
12.146
32.187
20.041
22.876 11.944
10.932
84.818
48.179
36.639
7.288
36.641 29.353
802.026 462.349
339.677
9.717
17.814 8.097
20.649
11.314
9.515
2.040
6.276
8.316
16.165
23.858 7.693
5.466
7.288 1.822
8.098 1.822
6.276
18.827 5.871
12.956
6.074 3.442
2.632
6.883
3.239
3.644
3.644
4.656
8.300
8.705
15.790 7.085
31.985 22.470
9.515
17.005 9.515
7.490
57.086 28.745
28.341
0.405
5.264 4.859
1.620
4.048
5.668
4.252
8.300 4.048
3559.515 1519.330
2040.185 4018
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
ब्लाक-चिचोली
क्र. गांव का विवरण
कृषक संख्या
(3) (2)
(1)
10 1
चिचोली
13 2
जोड़ी ढाना
43 जोगली
3
7 4
मिरजापुर
15 5
नसीराबाद
15 बोरी
6
40 7
गोंडुमंडई
14 8
निवाड्डी (निवारी )
14 9
मलाजपुर
171
योग .
पौधा
खोड़वा
(5)
कुल योग (हेक्टयर में ) (6) (4)
7.693
22.673 14.980
5.059
10.322 5.263
25.102
63.564 38.462
6.883
13.361 6.478
13.362 10.527
2.835
2.835
14.981 12.146
59.111 27.936
31.175
11.741
22.673 10.932
16.600 8.097
8.503
236.647 134.821
101.826
ब्लाक-आमला
गांव का विवरण
क्र.
कृषक संख्या
(3) (1)
(2)
114 1
नरेरा
25 2
बेहड़ीकला
37 3
जमदेयी कला
4
35 जमदेयी खुर्द
26 5
कुटखेड़ी
51 6
सेमरिया
44 7
ढोढावानी
43 8
महुली
35 9
जम्बाड़ा
99 10
जम्बाड़ी
11
66 कोडरखापा
12
40 खरपड़ाखेड़ी
37 13
उमरिया
38 14
चुटकी
15
54 देवपिपरिया
22 16
पिपरिया
38 17
बेडड़ी खुर्द
93 18
कन्नोजिया
61 देवगांव
19
पौधा
खोड़वा
कुल योग (हेक्टयर में)
(6) (4)
(5)
141.499 77.936
63.563
13.766
30.770 17.004
28.341
54.657 26.316
19.230
37.854 18.624
14.171
27.532 13.361
83.400
43.320
40.080
48.583
102.430 53.847
97.977 52.430
45.547
40.082 21.863
18.219
34.008
27.531
61.539
55.466
113.361 57.895
32.389
61.134 28.745
42.511
85.426 42.915
34.413
70.851 36.438
57.490
123.482 65.992
16.802
14.575
31.377
33.605 19.839
13.766
54.252
111.741 57.489
48.179
89.880 41.701 भाग 1 ]
4019
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 नवम्बर 2013
(4)
(2)
(3)
(1)
23.280
36
20
आवरिया
29
16.600
21
वोचनवाड़ी
9.110
17
22
खिड़की खुर्द
37.247
23
98
परसोड़ी
72
24
बोरी
44.130
22.673
54
25
अंधारिया
25.102
26
30
नांदीखेड़ा
73.685
27
158
लालावाड़ी
20.851
48
28
तिरमहु
53
30.162
29
रतेड़ा
66.093
30
101
तोरणवाड़ा
40.080
69
31
छावल
32
78
25.608
खापा
57
46.357
33
टूटमूर
25
14.373
34
बोड़खी
58
35
52.632
आमला
36
देवढान
55
34.413
1305.681
योग 1996
(6)
(5)
20.851
44.131
29.961 13.361
12.349
21.459 40.689
77.936 44.535
88.665 12.146
34.819
46.154 21.052
146.560 72.875
34.009 13.158
52.835 22.673
112.855 46.762
72.672 32.592
27.328
52.936 34.818
81.175 10.324
24.697 44.940
97.572
50.608 16.195
2467.641 1161.960
क्र. - गन्ना-एस- 3 - क्षे.रा.-2013-14-491.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
क्र.
जिला/तहसील
क्रय केन्द्र (1)
(2)
(3) 1
बुरहानपुर
बुरहानपुर 2
शाहपुर बुरहानपुर
3
बुरहानपुर
दर्यापुर
खकनार 4
बुरहानपुर
5
तुकईथड बुरहानपुर
6 बुरहानपुर
हैदरपुर 7
खण्डवा
पन्धाना 8
खण्डवा
खण्डवा खण्डवा
9
पुनासा 10
खण्डवा
छनेरा ग्रामों की संख्या
क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(5) (4)
24
845.1 16
100.7 36
1141.4
948.4 29
29
671.5 33
2023.7
184.7 19
21
62.80 08
46.2 08
22.4
6046.9 योग : 223 4020
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
[ भाग 1 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा, गन्ना, आयुक्त.
नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर 450223 , जिला बुरहानपुर (म. प्र. )
रक्षित क्षेत्र में ग्रामवार फसल प्रकारानुसार गन्ने का क्षेत्र
गट का नाम सेंटर का नाम ग्राम का नाम क्र.
(2)
(3)
(4) (1)
बुरहानपुर
बुरहानपुर
1
बोरगांव खुर्द 2
बाडाबुजुर्ग
चिंचाला 3
4
ऐमागिर्द 5
फतेहपुर
लालबाग 6
7
रहीपुरा ( बुरहानपुर)
योग : बुरहानपुर
बहादरपुर
8
बहादरपुर
बिरोदा
9
10
बोहरडा 11
हतनूर
लोणी
12
13
मोहम्मदपुरा
योग : बहादरपुर
निम्बोला-अ
14
बसाड़
15
मगरूल 16
मचलपुरा 17
निम्बोला 18
रहीपुरा (निम्बोला)
योग : निम्बोला-अ गन्ने का प्रकार ( हेक्टेयर में )
रोपा जडी ( दूरी )
(5)
(6)
तिरी (7)
योग (8)
118.600
10.000
37.000
71.600
4.800
5.800
1.000
11.600
1.000
5.800
5.200
12.000
1.000
5.600
4.000
10.600
59.700
8.600
17.000
34.100
0.000
2.800 2.500
0.300
1.000
3.000
7.400
11.400
22.600
72.300
226.700 131.800
0.000
2.800
0.000
2.800
2.800 1.600
0.000
1.200
0.000
1.800
2.900 1.100
0.000
2.600 1.800
0.800
0.000
0.700
0.700 0.000
2.300
4.800
0.000
7.100 7.500
0.700
10.700
18.900 8.900
29.500
0.900
19.700
117.900
10.000
40.900
67.000
1.000
11.000
4.400
16.400
2.000
39.200 21.600
15.600
3.000
6.800
20.500 10.700
76.600
16.900
223.500 130.000 4021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(8)
(6)
(7)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
निम्बोला-ब
16.200
3.400
20.700
40.300 19
बोरी खुर्द
74.500
38.400
128.400 20
15.500
चुलखान
124.700
40.500
62.200
22.000
21
नसीराबाद
14.000
0.000
20.800
6.800
22
निम्ना
33.200
6.900
6.300
20.000
23
झीरी
6.700
28.600
15.000
6.900
24
झांझर
376.000
115.700
206.400
53.900
योग : निम्बोला- ब
845.100
94.100
478.900
272.100
योग : बुरहानपुर
शाहपुर
शाहपुर
0.000
0.000
1.600
1.600 25
बम्भाडा
0.000
1.600
0.800
0.800
बक्खारी
26
12.100
2.000
5.000
5.100
27
बादखेड़ा ( नाचनखेडा )
0.000
2.400
1.600
0.800
28
खामनी
0.000
1.600
0.800
0.800
नाचनखेडा
29
0.000
10.300
5.200
5.100
30
शाहपुर
5.000
3.000
0.000
8.000 31
सिरसोदा
5.000
0.000
8.500
3.500
नेर
32
2.000
46.100
19.200
24.900
योग : शाहपुर
फोपनार
0.000
7.200
6.000
1.200
फोपनार
33
0.000
0.000
5.000
5.000
34
संग्रामपुर
0.000
0.000
4.800
4.800
35
तुरकगुराड़ा
17.000
1.200
0.000
15.800
योग : फोपनार
चापोरा
0.000
1.800
3.300 अडगाँव
1.500
36
0.000
2.000
6.600
4.600
भोटा
37
2.800
1.000
0.900
0.900
धामनगांव
38
5.800
17.300
10.600
0.900
39
इच्छापुर
0.000
3.000
वारोली
4.600
7.600 40
1.900
13.200
37.600
22.500
योग : चापोरा
3.900
57.500
39.300
100.700 योग : शाहपुर 4022
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
(6)
(7)
(8)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
दर्यापुर दर्यापुर
2.500
17.300
2.000
12.800
41
बड़गांव ( गुलई )
91.500
0.900
59.100
31.500
42
दर्यापुर
20.000
175.400
66.200
89.200
43
जैनाबाद
18.000
3.000
10.000
5.000
44
खडकोद
1.000
15.600
4.600
10.000
45
टिटगांवखुर्द
317.800
27.400
109.300
181.100
योग : दर्यापुर
बोदरली
0.000
2.200
1.700
0.500
अंजनबर्डी
46
14.500
0.600
0.200
13.700
47
बडझीरी
1.000
0.000
0.000
1.000
48
डोंगरगांव ( बोदरली)
0.500
0.000
0.000
0.500
देव्हारी
49
0.000
0.500
0.000
0.500
जसोंदी
50
5.000
0.000
4.500
0.500
51
पिपलगांव
1.600
0.000
0.000
1.600
तारापाटी
52
0.600
25.300
1.200
23.500
योग : बोदरली
सारोला
3.900
18.300
4.200
10.200
53
एकलारा
0.500
27.900
20.200
7.200
54
हनुमंतखेड़ा
132.700
41.700
20.900
70.100
सारोला
55
3.300
20.300
57.700
34.100
टिटगांवकला
56
2.800
22.600
59.400
34.000
उमरदा
57
296.000
31.400
96.000
योग : सारोला
168.600
अम्बाडा
26.000
5.000
14.100
6.900
58
अम्बाडा
1.000
2.000
13.200
10.200
बाडाजैनाबाद
59
5.000
5.000
0.000
0.000
60
भानमोड़िया
0.000
11.000
24.900
35.900 देवरी
61
15.700
0.500
38.500
22.300
हिंगना
62
36.700
13.400
3.200
20.100
नेवरी
63
5.000
0.000
0.000
5.000 लिंगा
64
0.700
0.000
25.000
24.300
सांडसकला
65
0.000
0.000
5.000
5.000
66
शंकरपुरा
20.000
11.700
5.000
36.700 67
सांडसखुर्द
227.00
14.700
150.900
61.400
योग : अम्बाडा 4023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(8)
(6)
(7)
(5)
(4)
(1) (2)
(3)
सिरपुर
0.000
9.000
5.000
4.000
68
हसीनाबाद
7.300
0.200
9.000
1.500
69
खैरखेड़ा
3.300
8.600
32.500
20.600
70
निम्बापुर
14.000
0.800
10.000
3.200
71
नांदखेड़ा
15.300
4.000
1.500
20.800 72
सिरपुर
85.300
20.000
7.100
58.200
योग : सिरपुर
सिंधखेड़ा
3.400
2.000
0.000
73
1.400
गुलई
70.000
20.000
3.000
47.000
74
महलगुराड़ा
75.000
29.200
1.000
105.200 75
सिंधखेड़ा
0.700
11.400
9.700
1.000
76
हनुमंतखेड़ा-अ
190.000
52.200
4.700
133.100
योग : सिंधखेड़ा
85.900
1141.400
340.100
715.400
योग : दर्यापुर
खकनार
खकनार
8.300
9.200 77
0.900
0.000
बोरखेडा
5.600
0.000
7.200
1.600
78
भैराघाट
1.800
70.000
25.000
43.200
धाबा
79
62.900
10.300
52.300
0.300
80
जामन्या
10.000
47.100
0.500
57.600 खकनार
81
17.800
5.000
0.500
12.300
82
खकनार खुर्द
0.000
पांगरी
5.000
16900 83
11.900
3.100
57.800
241.600 योग : खकनार
180.700
डोईफोडीया
9.200
0.700
30.000 बसाली
20.100
84
1.000
19.800
12.700
85
6.100
डोईफोडिया
7.200
25.200
0.300
17.700
86
कारखेड़ा
0.000
1.200
0.600
नायर
87
0.600
2.000
0.000
1.000
1.000
88
नांदुरा खुर्द
0.000
4.200
3.500
0.700
89
नांदुरा कला
2.200
3.400
0.000
1.200
90
नागझिरी
0.000
3.000
13.000 91
10.000
साईखेड़ा ( डोईफोडीया )
0.000
2.900
92
0.900
3.800 सामरया
0.400
2.000
10.400
12.800 93
ताजनापुर
2.400
115.400
81.100
31.900
योग : डोईफोडीया [ भाग 1 4024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
(8)
(5)
(2)
(4)
(6)
(3)
(1)
मांजरोद
12.900
53.800
15.300
25.600
बिजोरी
94
8.200
33.700
10.600
14.900
दसघाट
95
1.000
16.600
45.100
27.500
96
कानापुर
146.800
18.000
79.700
49.100
97
मांजरोद कला
3.700
58.500
22.400
32.400
98
मांजरोद खुर्द
0.000
19.400
7.200
12.200
टेंभी
99
46.200
357.300
118.800
योग : मांजरोद 192.300
शेखापुर
0.700
10.300
7.600
2.000
100
खड़की
17.400
4.000
0.500
12.900
101
मोहनगढ़
0.800
13.700
5.000
7.900
102
निमंदड़
74.400
0.700
48.700
25.000
रघई
103
47.800
0.500
17.300
30.000
सावली
104
70.500
0.600
28.000
105
41.900
शेखापुर
3.800
234.100
81.300
योग : शेखापुर 149.000
55.500
948.400
289.800
योग : खकनार
603.100
तुकईथड़ तुकईथड़
2.000
2.700
19.500
14.800
106
चिड़ियामाल
5.000
32.800
15.900
11.900
107
खोदरी
8.000
11.800
37.300
17.500
108
मोन्द्रा
4.000
10.200
26.400
12.200
109
मेलचुका
46.000
5.000
17.100
23.900
पीपलपानी
110
2.000
13.000
5.000
6.000
111
रामतलाई
0.000
11.000
3.400
7.600
112
रामधड़
16.500
25.200
78.700
37.000
113
तुकईथड़
0.500
1.500
6.200
4.200
114
झिरमिटी
0.300
12.500
4.600
पांढरी
7.600
115
43.300
283.400
146.700
93.400
योग : तुकईथड़
देडतलाई
8.700
1.000
5.000
2.700
बालापाट
116
3.800
10.300
26.400
12.300
पीपरी बोरबन
117
0.500
8.000
2.200
5.300
118
देड़तलाई
24.000
94.900
29.300
41.600
119
धार (बेलथड)
14.000
13.800
44.600
16.800
सागमली
120
0.000
3.800
1.400
2.400
सातोड
121
2.000
14.800
4.900
चौखंडा
7.900
122
45.300
201.200
64.600
91.300
योग : देडतलाई 4025 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
(8)
(5)
(6)
(2)
(3)
(4)
(1)
शेखपुरा
38.200
10.600
6.000
21.600
123
दाहिन्दा
48.200
19.400
3.000
25.800
124
दैय्यत
3.600
1.300
0.000
2.300
डबाली
125
3.300
1.300
0.000
2.000
ढाकना
126
4.700
2.000
6.900
13.600
परेठा
127
0.000
1.600
4.200
2.600
128
रायपुर
0.000
0.800
2.600
1.800
रामाखेडा
129
38.600
12.900
3.000
22.700
130
साजनी
1.000
8.400
4.400
13.800
सेंधवाल
131
0.000
14.200
5.600
8.600
132
शेखपुरा
0.000
3.400
1.200
2.200
133
डांगुल्ला
0.000
3.200
2.000
1.200
134
झोलपुरा
15.000
186.900
65.000
योग : शेखपुरा 106.900
103.600
671.500
223.000
योग : तुकईथड़
344.900
हैदरपुर
हैदरपुर
26.500
0.200
19.500
6.800
135
डालमहू
2.000
40.900
21.000
63.900
घाघरला
136
74.600
3.000
21.200
98.800 137
हैदरपुर
1.000
81.500
24.600
55.900
138
हिवरा
6.200
73.600
270.700
190.900
योग : हैदरपुर
डाभियाखेड़ा
5.000
116.300
23.600
87.700
139
बडीखेड़ा
9.000
32.500
130.300
88.800
140
डाभियाखेड़ा
0.600
4.200
25.900
21.100
141
पांचइमली
272.500
60.300
14.600
197.600
योग : डाभियाखेड़ा
नावरा-ए
10.000
124.600
86.700
27.900
नावरा
142
3.300
28.300
17.400
49.000 143
रहमानपुरा
3.000
4.900
21.700 144
13.800
सिंधखेड़ा ( नावरा )
50.200
16.300
195.300
128.800
योग : नावरा - ए
नावरा-बी
0.000
0.900
10.900
10.000
145
अमुल्ला
77.000
28.400
5.000
43.600
146
दुधिया
10.900
7.300
2.000
20.200 147
दर्यापुर (नावरा ) 4026
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 नवम्बर 2013
(8)
(7)
(4)
(5)
(6)
(2)
(3)
(1)
106.600
70.700
0.300
35.600
गोराडिया
148
36.700
0.700
11.600
24.400
149
गौलखेड़ा
62.600
2.000
41.000
19.600
केरपानी
150
14.000
4.300
1.400
8.300
151
मचगांव
10.800
23.600
0.600
35.000 152
नयाखेड़ा
0.400
30.500
21.200
8.900
153
रत्नापुर
393.500
13.300
126.500
योग : नावरा- बी
253.700
नेपानगर-ए
2.200
30.800
111.600
78.600
154
अंधारबाडी
77.400
0.400
28.200
155
48.800
भातखेड़ा ( सीवल )
0.000
0.100
6.100
6.000
156
बीड़ ( नेपा)
1.000
72.100
28.700
42.400
157
सातपायरी
3.600
267.200
87.800
योग : नेपानगर- ए 175.800
सीवल
1.000
76.000
21.300
53.700
158
बदनापुर
4.800
3.800
1.000
0.000
159
बाकड़ी
2.000
128.200
83.700
42.500
सीवल
160
209.000
3.000
141.200
64.800
योग : सीवल
पलासुर
140.800
2.000
114.900
23.900
161
पलासुर
2.000
22.900
141.800
116.900
162
साईंखेड़ा (सीवल )
4.000
282.600
46.800
231.800
योग : पलासुर
नेपानगर-बी
2.000
32.800
24.400
6.400
163
बोरसल (चांदनी )
8.000
5.000
2.000
1.000
चांदनी
164
2.600
27.000
19.900
4.500
डवाली
165
10.100
17.400
54.400
26.900
नावथा
166
3.400
2.000
5.300
10.700 167
रतागढ़
17.700
132.900
81.500
33.700
योग : नेपानगर-बी
1401.300
2023.700
543.700
78.700
योग : हैदरपुर
पंधाना
आरुद
0.000
43.400
7.700
51.100 168
आरुद
9.800
0.000
8.000
1.800
169
अंजनगांव 4027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
भाग 1 ]
(7)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8) (1)
धनोरा
0.000
9.200 170
8.200
1.000
7.600
2.500
0.000
10.100 171
हीरापुर
0.400
2.400
2.000
0.000
पंधाना
172
3.200
0.000
0.000
3.200 173
बाबली
0.000
174
1.400
0.000
1.400
गोराडीया
0.000
87.200
73.800
13.400
योग : आरुद
कुमठी
0.800
0.000
0.800
0.000
175
बलरामपुर
0.900
0.000
0.000
0.900 176
कुमठी
2.400
0.000
177
2.400
0.000
पचम्बा
0.000
3.700
1.700
5.400 178
पाबईकला
0.800
0.000
0.000
0.800 179
रूस्तमपुर
180
1.800
0.000
0.000
1.800
शाहपुरा
0.000
12.100
1.700
10.400
योग : कुमठी
बोरगांव बुजुर्ग
0.000
4.800 181
2.400
2.400
बोरगांव बुजुर्ग
0.600
13.600
14.800
29.000 182
हेमगीर
0.800
0.800
0.000
183
1.600
इस्लामपुर
3.200
0.000
184
1.600
1.600
खिराला
41.200
17.700
22.500
1.000
185
पिपरहटटी
186
0.000
राजोरा
4.000
1.600
5.600
1.600
85.400
38.900
योग : बोरगांव बुजुर्ग 44.900
184.700
1.600
129.100
54.000
योग : पंधाना
पुनासा
पुनासा
1.000
12.000
9.400
187
1.600
अटूटखास
0.000
8.600
0.800
7.800
188
खेड़ीबुजुर्ग
0.800
0.200
0.600
0.000
189
मुन्दी
0.000
5.200
4.100
1.100
190
खुटलाकला
0.000
3.600
2.800
0.800
191
अमोदा
30.200
1.200
24.700
4.300
योग : पुनासा
सुलगांव
0.800
0.800
0.800
2.400 192
हरवंशपुरा
0.000
3.200
3.800
टेमाचा
193
7.000
3.600
3.000
0.000
194
बखरगांव
6.600
7.600
0.800
16.000
7.600
योग : सुलगांव
32.300
46.200
11.900
2.000
योग : पुनासा 4028
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर 2013
(3)
(4) (2)
(1)
खण्डवा
खण्डवा
195
भामगढ़ 196
जसवाड़ी
खण्डवा 197
198
ललबाड़ा 199
शेखपुरा 200
जामलीकला
योग : खण्डवा
सिंगोट
अम्बापाट 201
202
बामंदा (खंडवा ) 203
भगवानपुरा 204
खिड़गांव 205
लछोरा खुर्द 206
पिपल्याकला
सिंगोट
207
208
सेमल्या (हांडीया) 209
चिचखेड़ा
योग : सिंगोट
छैगांवमाखन
बरूड
210
211
भोजाखेड़ी
डाभी
212
कोंडावद 213
214
निहालवाड़ी 215
सुल्याखेड़ी
योग : छैगांवमाखन
योग : खण्डवा छनेरा
छनेरा
बोरीसराय 216
मांडला 217
उन्डेल
218
219
दगडखेड़ी 220
बोथियाखुर्द
पाडल्या 221
पटाजन 222
223
खोरदा
योग : छनेरा
कुल योग :
(7)
(8) (6)
(5)
0.000
0.600
2.200 1.600
7.500 3.300
0.000
4.200
0.000
0.000
0.500 0.500
4.200 2.200
2.000
0.000
5.600 3.000
2.600
0.000
0.000
4.100 2.500
1.600
0.000
24.100 14.000
10.100
0.000
1.600 1.000
0.600
0.000
0.600
0.300
0.900
0.000
5.100
5.700 0.600
0.000
6.300 3.800
2.500
0.000
0.600
1.600 1.000
0.000
1.500 0.700
0.800
2.000
0.000
1.000
1.000
0.000
4.000 2.000
2.000
1.000
0.000
0.500
0.500
0.000
24.600 13.800
10.800
0.000
4.700
2.000
6.700
0.800
0.000
0.000
0.800
0.000
0.000
0.700 0.700
0.000
0.200
2.400 2.200
0.000
1.500 0.000
1.500
2.000
0.000
0.000
2.000
2.200
0.000
14.100 11.900
62.800
0.000
26.100
36.700
9.800
3.000
4.700
2.100
0.900
2.800 0.900
1.000
2.800
0.200
1.000
1.600
0.000
0.600 0.200
0.400
0.000
2.000 1.000
1.000
2.000
0.000
1.000
1.000
0.000
0.400 0.000
0.400
0.000
2.000 1.000
1.000
22.400 8.500
9.800
4.100
6046.900 1809.800
429.400
3807.700
डी. एन. शर्मा, गन्ना, आयुक्त.