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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 29 November 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
48
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-11-29.48.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2013-अग्रहायण 8 , शक 1935

विषय-सूची

( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश ,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 नवम्बर 2013

क्र. ई. - 5-675 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री सतीश चन्द्र मिश्र, आयएएस. , सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को दिनांक 11 से 23 नवम्बर 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 एवं 24 नवम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 25 नवम्बर 2013 का विधान सभा निर्वाचन हेतु घोषित स्थानीय अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अस्थायी रूप से,, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4029

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.

4030

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्र. ई. - 5-501- आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 11 से 30 नवम्बर 2013 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री बी . आर. नायडू की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री एम . मोहन राव, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण , विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण तथा वि.क.अ. सह- आयुक्त- सह-संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. मोहन राव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. ई. - 1-71-2013-5- एक. ( 1 ) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 6-50-2013- ईओ ( एमएम -1 ) दिनांक 5 नवम्बर 2013 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा श्रीमती स्नेहलता कुमार, भाप्रसे ( 1979 ) वि.क.अ. सह - आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को गृह मंत्रालय में सचिव ( बार्डर मैनेजमेंट ) के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती हैं .

(2 ) श्रीमती स्नेहलता कुमार, भाप्रसे ( 1979 ) वि.क.अ. - सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली की सेवायें भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर सौंपे जाने के फलस्वरूप आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे ( 1988 ) विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश नई दिल्ली

[भाग 1 को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ, अतिरिक्त रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2013

क्र. ई. - 5-462 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 11 से 25 नवम्बर 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय नाथ, भाप्रसे अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-762- आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस. , कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 23 सितम्बर से 7 अक्टूबर 2013 तक सोलह दिनं का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी . अहिरवार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2013

क्र. ई. - 5-393- आयएएस - लीव -5 -एक. ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 26 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

भाग 1 ]

4031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

(2) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री देवराज बिरदी, भाप्रसे अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा अध्यक्ष , व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री देवराज बिरदी, भाप्रसे के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 19 नवम्बर 2013

क्र. ई. - 5-808- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) राजेन्द्र शर्मा आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग को दिनांक 23 अक्टूबर से 6 नवम्बर 2013 तक पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-593 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 22 से 29 नवम्बर 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अशोक बर्णवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा , भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 4) श्री अशोक बर्णवाल द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा , मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2013

क्र. एफ-3-7-2012- एक-4 .- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2012 द्वारा गुरुवार दिनांक 14 नवम्बर 2013 को मोहर्रम पर्व के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य तथा सार्वजनिक अवकाश ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अन्तर्गत ) घोषित किया गया था को निरस्त करते हुए राज्य शासन द्वारा उसके स्थान पर मोहर्रम पर्व के उपलक्ष्य में शुक्रवार दिनांक 15 नवम्बर , 2013 को सामान्य तथा सार्वजनिक अवकाश (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अन्तर्गत ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 18 नवम्बर 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 130-1994- ब-2-दो.- ( 1 ) श्री ए. पी. सिंह, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( आर.एण्ड.डी. /पु.मै./अजाक) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 9 से 25 नवम्बर 2013 तक सत्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण 4032

की यात्रा की पात्रता के तहत केरल होते हुए लक्ष्यद्वीप जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

स्वयं 1. श्री अरूण प्रताप सिंह

2. श्रीमती नीरजा सिंह

पत्नी

पुत्री 3. अंशुमिता सिंह

4. विकर्ण आदित्य सिंह

पुत्र (2) उक्त यात्रा हेतु श्री ए. पी . सिंह, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( महिला अपराध ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से, अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी . सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ( आर.एण्ड.डी./पु.मै. अजाक ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी . सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) श्री ए. पी. सिंह, भापुसे , द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, (आर. एण्ड.डी. /पु.मै./अजाक ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. सिंह भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 ( ए) 85-1999- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 16 से 28 दिसम्बर 2013 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश 14, 15 एवं 29 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रीवा , जोन रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, शडडोल जोन शहडोल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2013

(5) अवकाशकाल में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 (ए) 169-1997 -ब- 2 - दो.-( 1 ) श्री योगेश चौधरी , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज खरगौन को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिवस अर्जित अवकाश 21 , 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री योगेश चौधरी , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री पी . के. माथुर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( ग्रामीण ) इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 4 ) श्री योगेश चौधरी, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज खरगोन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 265-1986-ब- 2-दो.-( 1 ) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एस . एल. थाउसेन , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा..

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सरबजीत सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

4033

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

(4 ) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सरबजीत सिंह भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2013

क्र. एफ 1 (ए) 75-2011- बी-2 दो. श्री डी. के. सिंह, भापुसे (02 ) पुलिस अधीक्षक, श्योपुर को दिनांक 26 मार्च से 6 अप्रैल 2013 तक कुल बारह दिवस लघुकृत अवकाश दिनांक 7 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 24 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. के. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री डी. के. सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 (ए) -252-1988- ब- 2- दो. श्री के. एन . तिवारी, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक ( चयन/ भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 20 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2013 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. एन. तिवारी, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. एन . तिवारी. भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त महानिदेशक, (चयन/ भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री के. एन . तिवारी , भापुसे , अतिरिक्त महानिदेशक (चयन/ भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री के. एन. तिवारी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एन . तिवारी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2013

क्र. एफ 1 ( ए) -267-1986 -ब- 2-दो.- श्री यू. के. लाल, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( यातायात ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2013 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश 3 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री यू. के. लाल, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री डी. सी. सागर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक , पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री यू. के. लाल , भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (यातायात) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री यू. के. लाल, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री यू. के. लाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. के. लाल , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2013

फा. क्रमांक 1-5-96- इक्कीस ब ( एक).- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र 4034

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

भाग-1 दिनांक 8 नवम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-

"offences as specified in clauses (a) and (b ) of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act and all other offences " shall be substituted .

संशोधन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2013 उक्त अधिसूचना में , शब्द, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक " उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) तथा (ख ) में यथा विनिर्दिष्ट अपराधों " के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक " उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) तथा ( ख ) में यथा विनिर्दिष्ट अपराधों तथा अन्य सभी अपराधों " स्थापित किए जाएं.

फा. क्र. 1 ( बी ) -13-2004 - इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन , श्री कृष्ण कुमार कराड़ा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला शाजापुर का त्याग- पत्र, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 से एतद्वारा स्वीकार करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कृष्ण गोपाल सुरेका, सचिव.

भोपाल , दिनांक 18 नवम्बर 2013 F. No. 1-5-96 - XXI - B ( One) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's Notification of even number dated 30th October , 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 8th. November 2013 , namely :-

AMENDMENT

फा. क्र. 17 ( ई ) -224-2004- इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2004 द्वारा जिला मुख्यालय , गुना के लिये नियुक्त नोटरी , श्रीमती रजनी तिवारी का दिनांक 7 सितम्बर 2012 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है .

In the said Notification , for the words , brackets , letters and figures " offences as specified in clauses (a) and (b) of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act" , the words , brackets , letters and figures

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवचरण पाण्डेय , अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 13 नवम्बर 2013

फा. क्र. 17 (ई )43-2009-4321- इक्कीस - ब( एक ) 13.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009-2251- इक्कीस - ब( 1 ) , दिनांक 10 मई 2013 में , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 66 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

ग्राम न्यायालय

सिविल जिले का नाम

न्यायाधिकारी का नाम

पदस्थापना का स्थल

अनु- क्रमांक

के मुख्यालय का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(2)

(3)

(4).

(5)

(6) (1)

सिवनी . "

सिवनी

सिवनी

सिवनी

" 66. श्री आदेश कुमार मालवीय , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , सिवनी.

भाग 1 ]

4035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

F.No. 17 (E) 43-2009-4321 -XXI - B ( 1 ) -13 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 -XXI- B(1) , dated 10th May 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification in the table , for serial numbers 66 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S.No.

Name of Nyayadhikari

Place of Posting

(3) (1)

(2)

"66

Seoni Shri Adesh Kumar Malviya , III Civil Judge Class - I , Seoni .

TABLE

Name of Civil District

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya

(6)

(5)

(4)

Seoni ." Seoni

Seoni

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

सहकारिता विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 5-3-2013 - पन्द्रह - 1 - शुद्धि- पत्र.-" मध्यप्रदेश राजपत्र में ( असाधारण ) " दिनांक 26 जनू, सन् 2013 में, प्रकाशित किये गए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) नियम, 1962 में नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम ( 3 ) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द पढ़े जाएं :-

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द

राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, आए हैं (2) (1)

पृष्ठ

552(1) खण्ड ( ग ) से (ङ)

का संचालन

552(15) खण्ड " क"

552(16)

552(48) 552(62) clause (c) to clause (e) clause (a)

शुद्ध शब्द जो कि पढ़े जाएं (3)

पंक्ति

3

23

22

खण्ड ( ग ) से (ड) की संपरीक्षा का संचालन खण्ड "ङ"

13 6

clause (c) to clause (m) clause (e)

नीरज श्रीवास्तव , उपसचिव.

4036

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) -462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-23-12- तीन- 1304.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद जयसिंहनगर, जिला शहडोल के निर्वाचन में सुश्री रागिनी सोनी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद जयसिंहनगर, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 09 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 08 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पत्र क्र. न.पा. निर्वा.-12-779, दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रागिनी सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रागिनी सोनी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री रागिनी सोनी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 05 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी , 2013 में लेख किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात् आज दिनांक तक अभ्यार्थी द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये और न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 मई 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 24 जून, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना - पत्र लिखा गया . सूचना- पत्र की तामीली 20 जून, 2013 को होने के पश्चात् भी अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धोंके अन्तर्गत सुश्री रागिनी सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद जयसिंहनगर, जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

4037 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

कार्यालय, कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर राज भवन , भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2013

क्र. 1524-13 - रा.स. - यू.ए. - 1.-डॉ. गोविन्द प्रसाद मिश्रा को राज्य शासन की अनुशंसा पर दिनांक 19 नवम्बर 2009 को नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रथम कुलपति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से चार वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया गया था. डॉ. मिश्रा का चार वर्ष का कार्यकाल दिनांक 22 नवम्बर 2013 को समाप्त हो रहा है.

अतः नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्रमांक 16 सन् 2009 ) की धारा 11 की उपधारा ( 7 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नरेश यादव , कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर एतद्वारा , डॉ. एस.एन.एस. परमार, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन संकाय, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए कुलपति पद का कार्य संपादित करने के लिए नाम निर्देशित करता हूँ.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन

राज भवन , भोपाल दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. एफ- 1-3-2013- रा.स. यू.ए. - 1-1540.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राम नरेश यादव, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन एतद्वारा, डॉ. जवाहर लाल कौल, प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा की शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी .

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 15 नवम्बर 2013

क्र. 9420 - एसडब्ल्यू-13 .- माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा आवेदन क्र. 08/13 में पारित निर्णय दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 में निर्देश दिए गए हैं कि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में राज्य सरकार जनहित में शान्ति क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही करें.

(2) ध्वनि उत्पादन एवं जनक स्रोतों को विनियमित और नियंत्रित करने तथा ध्वनि स्तरों में वृद्धि का मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ने तथा मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के कारण ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ध्वनि प्रदूषण ( विनियमन और नियंत्रण ) नियम, 2000 बनाये गए हैं एवं ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी संबंधी मानक निर्धारित किये गये हैं. राज्य में कोलाहल के नियंत्रण के लिए एवं उससे होने वाले कुप्रभावों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 बाबत् अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में कराया गया है .

अतः मैं, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , राजगढ़ जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ( सायलेंस झोन ) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि निम्न शांति क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउडस्पीकर, साउण्ड बाक्स , डी.जे. आदि शामिल हैं , का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगण ऐसा करते पाया 4038

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 ( 1 ) ( 2 ) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा : -

घोषित क्षेत्र की सीमा

स.क्र.

स्थान का नाम

(1)

(2)

1

कोलाहल प्रतिबंधित अवधि

(4) (3)

प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, राजगढ़ 2

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

जिला चिकित्सालय परिसर, राजगढ़

3 जिले में स्थित समस्त सिविल न्यायालय, परिसर क्षेत्र

पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे

प्रात: 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

4

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

जिले में स्थित समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 5

पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

जिले में स्थित समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 6

पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

जिले में स्थित समस्त महाविद्यालय परिसर (शासकीय/निजी) .

7

प्रात: 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

जिले में स्थित समस्त शैक्षणिक संस्थाएं (शासकीय/निजी) .

प्रात: 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 17 नवम्बर 2013

क्र. 1616- एसडब्ल्यू- 13.- माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा आवेदन क्र. 08/13 में पारित निर्णय दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में राज्य सरकार जनहित में शान्ति क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही करे.

(2) उक्त प्रक्रम में ध्वनि उत्पादन एवं जनक स्रोतों को विनियमित और नियंत्रित करने तथा ध्वनि स्तरों में वृद्धि का मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ने तथा मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के कारण ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ध्वनि प्रदूषण ( विनियमन और नियंत्रण ) नियम, 2000 बनाये गए हैं एवं ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी संबंधी मानक निर्धारित किये गये हैं. राज्य में कोलाहल के नियंत्रण के लिए एवं उससे होने वाले कुप्रभावों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम , 1985 बाबत् अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में कराया गया है.

अतः मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , रायसेन जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ( सायलेंस झोन ) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि निम्न शांति क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति , व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउडस्पीकर, साउण्ड बाक्स, डी.जे. आदि शामिल हैं, का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगण ऐसा करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 ( 1 ) ( 2 ) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा :-

कोलाहल प्रतिबंधित अवधि घोषित क्षेत्र की सीमा

स्थान का नाम

(2)

स.क्र. (1)

(4) (3)

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

1 जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, रायसेन 2

प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

जिला चिकित्सालय परिसर, रायसेन

3

पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

जिले में स्थित समस्त सिविल न्यायालय परिसर क्षेत्र 4

प्रात: 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

जिले में स्थित समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 5

पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

जिले में स्थित समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 6 जिले में स्थित समस्त महाविद्यालय परिसर (शासकीय/निजी) .

7 जिले में स्थित समस्त शैक्षणिक संस्थाएं

(शासकीय/निजी) .

पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र प्रात: 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र प्रात: 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

4039

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार , दिनांक 24 अक्टूबर 2013

क्र. 924 - भू- अर्जन- 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) (4) (1)

(3)、

110.00 धार

कुक्षी निसरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. न.घा. वि. प्रा. , मान जोबट परियोजना संभाग , कुक्षी.

सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट ) में डूब में आने के कारण.

नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , मान जोबट परियोजना संभाग , कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 13 नवम्बर 2013

क्र. 5155 - भू- अर्जन- 2013-प्रकरण क्र. 01-अ- 82-2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)

रतलाम

बाजना

0.24 0.30 1.27

खोरा भूरीघाटी शम्भुपुरा

योग .. 1.81

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.

भण्डारिया तालाब योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4040

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

प्र.क्र. 21 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

जिला- ग्वालियर

(क)

तहसील-ग्वालियर

(ख)

ग्राम-1 . वेला, 2. नौगांव

(ग)

क्षेत्रफल-0.163 हेक्टर . , 0.245 हेक्टर (घ)

ग्राम-नौगांव

सर्वे नम्बर (1)

कुल रकबा (2)

अर्जित रकबा ( हे. में. ) (3)

0.055 5/3मिन 1

0.543

0.627

6/4मिन 1

0.095 6/4मिन 4

0.648

0.095

ग्राम-बेला

0.627

0.042 133/1,

133/2मिन

0.121

3.344

134/1,

134/2,

134/3

कुल योग .. 0.408 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- ग्राम वेला के निवासियों के लिए पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली , दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. 2916- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

जिला- सिंगरौली

(क)

तहसील- देवसर

(ख)

(ग) ग्राम का नाम- चकुआर, पटवारी हल्का नं.

अतरवा नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टर

रकबा ( हे. में ) खसरा नं. (1)

(2)

39

0.03

योग .. 0.03

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- देवसर से पुरानी देवसर ( बाया सहुआर-अंतर्रवा ) मार्ग के किलोमीटर 3/2 में महान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण के लिये भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2918 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भाग 1 ]

4041

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2013

उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

जिला- सिंगरौली

(क)

तहसील- देवसर

(ख)

(ग) ग्राम का नाम- गोंडगवा,

पटवारी हल्का नं . इटार 9 लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टर

(घ)

खसरा नं.

रकबा ( हे . में)

(2)

(1)

148

0.110

0.030

144/1

144/2/2

0.030

0.50

149

144/2/1

0.010

144/2/3

0.030

0.260

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इटार चंदैनिया मार्ग के किलोमीटर 2/4 में सेमरानाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 2920 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

जिला- सिंगरौली

(क)

तहसील- देवसर

(ख)

ग्राम का नाम- देवरा,

(ग)

पटवारी हल्का नं . अतरवार नं . 30 लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टर

(घ)

रकबा ( हे. में) (2)

खसरा नं. (1)

0.120

438

0.120

443

0.040

439

447

0.090

योग .. 0.370

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- देवसर से पुरानी देवसर ( बाया सहुआर- अंतर्रवा ) मार्ग के किलोमीटर 3/2 में महान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण के लिये भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 2922 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

जिला- सिंगरौली

(क)

तहसील- देवसर

(ख)

(ग) ग्राम का नाम- इटार ,

पटवारी हल्का नं. इटार 9 लगभग क्षेत्रफल-0.190 हेक्टर

(घ)

खसरा नं.

(1)

रकबा ( हे . में ) (2)

4/2

0.020

0.020

12/1

4/3

0.050

0.190

योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- इटार चंदैनिया मार्ग के किलोमीटर 2/4 में सेमरानाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

4042

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2013

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 2924- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

जिला- सिंगरौली

(क)

तहसील- देवसर

(ख)

(ग) ग्राम का नाम- सहुआर,

पटवारी हल्का नं. सहुवार नं. 29 लगभग क्षेत्रफल-1.937 हेक्टर

(घ)

खसरा नं. (1)

रकबा (हे. में) (2)

410

0.008

0.105

918

963

969

0.081

0.020

982

0.069

987

0.020

979

0.030

1552

0.032

993/1

0.020

994/3

0.060

986/1

0.081

980/1

408/1

0.087

0.015

911/2

0.015

972/1

0.015

973/2

0.024

978/3

405

0.012

0.024

961

0.041

964

974

0.03

984

0.020

(1)

(2)

992

0.028

1513

0.073

1008/4/1

0.140

0.020

994/1

0.014

990/1

986/2

0.060

976/2/2

0.030

0.008

401/2

0.060

970/1

972/2

0.015

978/1

0.024

0.010

983/1

406

0.061

962

0.032

0.012

925

0.020

981

985

0.020

989

0.061

1553

0.020

0.120

400/15

994/2

0.020

0.014

990/2

986/3

0.060

965/1

0.081

911/1

0.015

0.060

970/2

0.015

973/1

0.024

978/2

983/2

0.010

योग .. 1.937

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - देवसर से पुरानी देवसर ( बाया सहुआर- अंतर्रवा) मार्ग के किलोमीटर 3/2 में महान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण के लिये भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 12 नवम्बर 2013

क्र. 3-11-12- प्र.क्र. 3- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- सिलवानी

ग) नगर/ग्राम- जामनपानी, घोघरी , नारायणपुर, ककरूआ (

(घ) क्षेत्रफल-12.054 हेक्टर.

खसरा क्र.

कुल रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अर्जित किया गया रकबा (हे . में ) (3)

ग्राम-जामनपानी

0.120 76

0.531

2.043

0.280 81

0.672

0.080 87

0.202

0.040 241/94

4.047

0.280 53, 55

0.870

0.296 75

80

0.224

0.918

0.088

0.575

223/99

1.809

0.232 142/1

144/2

0.809

0.120

3.278

0.270 144/1

1.747

0.050 145

0.160

1.587

84, 85, 86

0.320 92

1.943

2.240 योग 19.088

ग्राम-घोघरी

0.275

0.080 114

113

0.441

0.136

0.224 112

1.360

(1)

(2)

(3)

1.185

305/116

0.032 19

2.529

0.080

0.080 20

1.595

2.857

21

0.160 25

2.003

0.240

3.816

0.040 27

6.069

0.360 38में से

0.112

3.971

29

0.032

0.543

41

0.240 43

0.858

0.930

0.024 44

45

0.104

0.595

1.064

0.240 49

0.112 51/1/5/2

2.023

0.120 51/1/4

2.023

3.237

0.380 51/2

0.200 298/2/6

2.023

298/2/1

0.500

2.023

0.240

5.058

296/2में से

0.080 298/2/2

1.147

0.080

0.837

191

0.188 208/2

3.775

0.280 210

3.974

311/237/1 ,

208/237/1 ,

0.140

2.982

311/237/2,

208/2,

37/2में से

4.148

0.160 240, 241 में से

0.112

1.890

297/1/1

0.943

0.100 297/1/2

1.303

0.148 295/2

291/1

1.445

0.112

0.080 290/2

3.343

1.343

0.032 290/1

0.072 289/2

0.518

2.104

0.140 289/1

5.292 योग 254.656 4044

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2013

(3)

(2)

(1)

ग्राम-नारायणपुर

3.464

0.160 37/1

2.832

0.360 36/2

22/1/2/1

2.000

0.104

0.208 169/23

1.518

1.558

0.144 170/32

32/1 में से

7.236

0.456

6.839

0.400 28

27 में से

1.500

0.450 59में से

2.912

0.200 60

2.100

0.140 61

1.036

0.160 69/2

1.068

0.096

0.200 69/4

5.362

3.078

39.425

योग .

ग्राम -ककरुआ

3.213

144/12

0.320 95में से

4.046

0.120

2.533

0.216 94

1.445

0.064 90/1

92

5.889

0.148 101

3.325

0.100

0.024 81

0.777

82

0.162

0.088

0.100 104में से

6.644

108/1 में से

0.152

3.435

108/3

0.486

1.112 योग 31.955 1.444 महायोग 341.134 12.054 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सेमराखास सिंचाई योजना की मुख्य नहर एवं माईनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी , सिलवानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 12 नवम्बर 2013

क्र. क्यू- कोर्ट कले. राजस्व भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख) तहसील-गोरमी

(ग ) ग्राम- कचनावें कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.10 हेक्टर.

सर्वे नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.23

453

0.21

454

455

0.38

456

0.05

458

0.21

451

0.02 योग.. 1.10

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-गोरमी- उदोतगढ़ मार्ग पर क्वारी नदी के पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड चंबल संभाग , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सिबि चक्रवर्ती, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2013

क्र. B - 1027- एक-7-3-2012 ( भाग एक) .-उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी- 5564- एक- 7-3-2011 भाग -1 , जबलपुर, दिनांक 3-11-2012 में आंशिक संशोधन करते हुए शनिवार दिनांक 30-11-2013 न्यायालयीन अकार्य दिवस (Non Court Working Saturday) को नेशनल लोक अदालत आयोजित होने के कारण उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर में न्यायालयीन कार्य दिवस (Court Working Saturday) घोषित किया जाता है.

Jabalpur , the 12th November 2013 No. 1270 - Confdl . - 2013 - II - 3-1-2013 . Judicial Officers' Training and Research Institute , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting Induction Course ( Second Phase ) for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2013 Batch from 16-12-2013 to 11-01-2014 in the Institute . Trainee Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .

2. The participants shall report by 9:30 a.m. on 16-12-2013 in the Lecture Room of JOTRI atJabalpur .

3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. Black coat, white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course .

4. The participants shall bring with them the records prepared by them regarding the task entrusted to them during their Second Phase Field Training .

5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Institute by fax (No. 0761- 2628679 ) Sufficiently in advance .

6. The participants shall bring with them laptop Computers with peripherals and software CDs, if provided by the High Court .

7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

4045 8. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end , two Reception Counters for participants shall be set up between 5: 00 a.m. and 10: 00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute to shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on telephone No. 0761- 2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles .

9. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However, it would not be possibe for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place .

10. The accommodation in the Guest House of the Institute shall be available to the participants only from 3 : 00 P. M. onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10: 00 A.M .. on the succeeding day of the end of training.

11. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .

4046

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

क्र. A - 3998.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी- 5564- एक-7-3-2011 भाग -1 , जबलपुर, दिनांक 03 नवम्बर 2012 एवं सी- 256-एक- 7-3-2012 भाग -1 , जबलपुर दिनांक 09 जनवरी 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए मोहर्रम के उपलक्ष्य में गुरूवार दिनांक 14 नवम्बर 2013 को पूर्व घोषित अवकाश के स्थान पर शुक्रवार दिनांक 15 नवम्बर 2013 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर/ ग्वालियर तथा अधीनस्थ न्यायालयों में अवकाश घोषित किया जाता है .

उक्त अवकाश के एवज में गुरूवार दिनांक 14 नवम्बर 2013 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यदिवस रहेगा एवं दिनांक 15 नवम्बर 2013 को समस्त न्यायालयों में नियत प्रकरण दिनांक 18 नवम्बर 2013 को सुनवाई हेतु लिये जावें.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

क्र. C- 7884- दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 03 से 5 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद कार्यरत रहतीं. पर

क्र. C- 7888- दो- 2-32-2008.- श्री मनोहर ममतानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 9 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 12 एवं 13 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C - 7890- दो- 2-17-2013.- श्री ओम प्रकाश शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 17 से 18 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 , 13, 14, 15 एवं 16 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को, रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D -4829- दो -2-47-2010.-श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 , 15 एवं 16 अक्टूबर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को, नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2013

क्र. C- 8007- दो- 3-420-80- भाग दस. श्री के. एल. बौरासी, सेवानिवृत्त बीसवें अपर जिला न्यायाधीश, इंदौर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2012 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 156 दिवस ( एक सौ छप्पन दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19- 03-21- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) भाग 1 ]

4047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734-21 - ब ( एक ) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

: 11-08-1983 1. श्री के. एल . बौरासी, सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश , इंदौर का नियुक्तिदिनांक

: 31-01-2012 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

: 3 वर्ष 7 माह 3. नियुक्ति दिनांक 11-08-1983 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

: 24 वर्ष 10 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से ) . : 3×15=45 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता : 24 = 12 × 15 = 195 दिन (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से )

1×7=7 दिन टीप:-खंड माह की अवधि यदि : एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए.

: 232दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

: 60 दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

: 172दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2012 को शेष अर्जित अवकाश 156 दिवस) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C -8009- दो- 3-420-80- भाग- दस. -डॉ. अनिल पारे , सेवानिवृत्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2013 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 124 दिवस ( एक सौ चौबीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-21 - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-21 - ब ( एक ) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम -चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

गणना-पत्रक

1. डॉ. अनिल पारे, सेवानिवृत्त : 03-03-1983 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी का नियुक्ति दिनांक

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-09-2013 3. नियुक्ति दिनांक 03-03-1983 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 3 वर्ष 11 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से : 26 वर्ष 6 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

कालम ( 3 ) में अंकित : 3×15=45 दिन 5. अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .

4048

26-13×15= 195 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) :

1×7=7 दिन टीप:-खंड माह की अवधि यदि : एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए.

: 247 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

: 67दिन

8. घटाइयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

: 180दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित

अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2013 को शेष अर्जित अवकाश 124दिवस) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .

क्र. C -8020- दो- 2-38-2011 .- श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 16 अक्टूबर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लोटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

[ भाग 1 क्र. C- 8022- दो- 2-30-2007 .- श्री भरत पी . माहेश्वरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को दिनांक 17 अक्टूबर 2013 से 18 अक्टूबर 2013 तक दो दिवस के आकस्मिक अवकाश (दिनांक 12अक्टूबर 2013 से 16 अक्टूबर 2013 तक सार्वजनिक अवकाश ) के साथ गृहनगर अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03-21 - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- 21 - ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 28 सितम्बर 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C- 8024-दो- 2-17-2013 .- श्री ओम प्रकाश शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 17 अक्टूबर 2013 से 18 अक्टूबर 2013 तक दो दिवस के अर्जित अवकाश (दिनांक 12- अक्टूबर -2013 से 16 अक्टूबर 2013 तक सार्वजनिक अवकाश सहित ) के साथ एल. टी . सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण ब्लाक वर्ष 2011-2012 एवं वर्ष 2012-2013 के दो वर्ष की ब्लाक में होम टाउन एल.टी.सी. को परिवर्तित कर भारत भम्रण के लिए उपभोग करने के कारण उक्त ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए ) 19-03-21 - ब( एक ) , दिनांक 15 -जून-2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-21- ब (एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 03- अक्टूबर-2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C- 8030-दो- 2-55-2009 .- श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03-21 - ब ( एक ) , दिनांक 15-जून-2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 8032- दो- 2-124-2006.- श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- (ए) 19-03-21 - ब( एक) , दिनांक 15 -जून-2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

भाग 1 ]

क्र. C-8034- दो - 2-73-2006.- श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03-21 -ब( एक) , दिनांक 15-06-2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 तक 2 वर्ष की अवधि ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C -8036-दो- 2-45-2013 .- श्रीअनुपम श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को दिनांक 30-09-2013 से 11-10-2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29-09-2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 12-10-2013 से 16-10-2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

श्री अनुपम श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 8040-दो- 2-41-2009.- श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 /( ए) 19-03-21 -ब ( एक) , दिनांक 15-06-2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01-11-2011 से दिनांक 31-10-2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

4049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2013

क्र. C-8042- दो- 2-61-2006.- श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03-21 - ब ( एक ) , दिनांक 15-06-2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01-11-2011 से दिनांक 31-10-2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-8044-दो- 2-47-2013 .- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- 21- ब( एक) , दिनांक 15-06-2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01-11-2011 से दिनांक 31-10-2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

क्र. 1232-गोपनीय- 2013 - दो-3-1-2013 ( भाग- ए).- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2 ) में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में वर्णित राजस्व जिले के लिये, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है:-

सारणी

का स्थान पदस्थापना राजस्व जिला क्रमांक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, (1) (2)

(3)

कुमारी मंजूलता चतुर्वेदी

1

2

श्री सुस्द्र कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. )

क्र. D -5042- दो -2-29-2012.- श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03-21 -ब ( एक) , दिनांक 15-06-2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(4) भोपाल सिगरौली देवास 3 श्री समीर कुलश्रेष्ठ

4 श्री अशोक गुप्ता

5 श्री अजय कांत पाण्डे

6 श्री रामजी गुप्ता

7 श्री गालिब रसूल

मुरैना छिंदवाड़ा ग्वालियर ग्वालियर 8 श्री गंगाचरण शर्मा

9

श्री आलोक कुमार सक्सेना

10

श्री मसूद अहमद खान

11 श्री राकेश कुमार जैन

क्र. D- 5046-दो- 2-44-2013 .- श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03-21 -ब ( एक) , दिनांक 15-06-2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01-11-2011 से दिनांक 31-10-2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

गुना गुना बड़वानी गुना धार

भोपाल देवसर देवास राघौगढ़ मुरैना छिंदवाड़ा भितरवार डबरा गुना अंजड़ गुना धार

12 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास

सागर

खुरई

13 कुमारी सरिता वाधवानी

4050

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

(2)

(3)

(4) (1)

करैरा शिवपुरी 14 श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनियर-2)

उज्जैन

उज्जैन

15 कुमारी सुमन श्रीवास्तव

16 श्री विकास चंद्र मिश्र

जबलपुर

जबलपुर

सतना

सतना 17 श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव

18 श्री जयशंकर श्रीवास्तव

छतरपुर

छतरपुर

इंदौर 19 श्री मसूद अरशद खान

महू

रतलाम

20 श्री बलराम यादव

रतलाम 21 श्री शिव बालक साहू

सोहागपुर होशंगाबाद

बिजावर छतरपुर 22 श्री मुकेश कुमार दांगी

शाजापुर

शुजालपुर

23 श्री सुधीर कुमार

उज्जैन 24 श्री राजीव के. पाल

बड़नगर

सीहोरा जबलपुर 25 श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन

26 श्री देवीलाल सोनिया

हरदा

हरदा

आगर-मालवा

आगर

27 श्री विक्रम सिंह बुले

28 श्री जयदीप सिंह

जबलपुर

जबलपुर

मण्डलेश्वर

बड़वाहा

29 श्री राजकुमार वर्मा

इंदौर

इंदौर 30 श्री राजेश कुमार रावतकर

इंदौर

इंदौर 31 श्री मनोज कुमार लढ़िया

भिण्ड

मेहगांव

32 श्री मुकेश कुमार बाथम

कोतमा

33 श्री जवाहर सिंह मरकाम

अनूपपुर

सोनकच्छ देवास 34 श्री अंतर सिंह अलावा

सीधी

चुरहट

35 श्री अशोक कुमार सौंधिया

बालाघाट

वारासिवनी

36 श्री भूभास्कर यादव

डबरा

ग्वालियर 37 श्री अरबिंद कुमार (जैन)

38 श्री अरूण प्रताप सिंह

राजेन्द्रग्राम अनूपपुर

नौगांव

छतरपुर 39 श्री मुन्ना लाल राठौर

मंदसौर 40 श्री सैफी दाउदी

भानपुरा

भोपाल 41 श्रीमती शशि सिंह

भोपाल

होशंगाबाद 42 श्री तजिन्दर सिंह अजमानी इटारसी

जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2013

क्र. 1255-गोपनीय- 2013 - दो- 2-1-2013 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री संजय कुमार जैन ( सीनियर ) , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, अशोकनगर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , श्री संजय कुमार जैन ( सीनियर ) को अशोकनगर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री संजय कुमार जैन ( सीनियर ) , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

[भाग 1 जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2013

क्र.-डी-4945- तीन 6-2-2013 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) (ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है :-

सारणी

राजस्व क्रमांक न्यायिक दण्डाधिकारी पदस्थापना का

जिला प्रथम श्रेणी,

(4)

स्थान (3)

(2)

(1)

डिण्डोरी

डिण्डोरी

1 श्रीमती रश्मि बाल्टर, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

खण्डवा

हरसूद

2 श्री संजय कुमार गुप्ता, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

रायसेन

उदयपुरा

3 श्री चितेन्द्र सिंह सोलंकी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

बेगमगंज

रायसेन 4 श्री चंद्रसेन मुवेल, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

बरेली

रायसेन 5 श्री फिरोज अख्तर, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

रायसेन

रायसेन 6 श्रीमती सपना पोर्ते, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

गैरतगंज

रायसेन 7 श्री पवन कुमार पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

रायसेन

सिलवानी

8 श्री रूपेश नाईक, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 4051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2013

भाग 1 ]

(3)

(1)

(2)

(4)

राजगढ़

खिलचीपुर

9 श्री राकेश पाटीदार, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

रतलाम

रतलाम 10 श्री नंदराम परमार, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

अलीराजपुर

अलीराजपुर

11 श्री संजीव कटारे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

रतलाम

रतलाम 12 श्री संदीप कुमार जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

रतलाम

रतलाम 13 श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

धार

धार 14 श्री विजय चौहान, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

धार

धार 15 श्रीमती आरती शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

धार

धार 16 श्री चंदन सिंह चौहान, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

लहार

भिण्ड 17 श्री बी. डी. राठौर, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

भिण्ड

गोहद

18 श्री संतोष कुमार तिवारी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

राजगढ़

राजगढ़

19 श्री विवेक शिवहरे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

राजगढ़

राजगढ़

20 श्रीमती सविता ओंगले, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

खनियाधाना शिवपुरी 21 श्री बलवीर सिंह धाकड़, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

शिवपुरी

शिवपुरी

22 श्री हिमांशु कौशल, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

शिवपुरी

शिवपुरी 23 श्री कौशलेन्द्र सिंह भदोरिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

गाडरवारा

नरसिंहपुर 24 श्री पंकज यादव, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट ) जबलपुर जबलपुर , दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्र. 291 - स्था. सैट-2013 .- श्री आर. सी . पिठवे, निजी सचिव , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 30 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2013 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाशकाल में श्री आर. सी. पिठवे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. पिठवे को अस्थाई रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. पिठवे अवकाश पर नहीं जाते तो निजसचिव के पद पर कार्य करते रहते . चूंकि अवकाश पर गये है . अतः अवधि दिनांक 30 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2013 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 29 November 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-11-29.48.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-11-29.48.Ordinary.