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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 49]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2013- अग्रहायण 15, शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2013
क्र. ई - 5-659 - आयएएस- लीव-5-एक ( 1 ) श्री एस. के. वेद, आयएएस , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री एस . के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-659 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री एस. के. वेद, आयएएस. , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 27 से 30 नवम्बर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री एस. के. वेद की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव रंजन, भाप्रसे विकअ- सह- आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री एस. के. वेद द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4053
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4054
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-720- आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री गुलशन बामरा , आयएएस. , आयुक्त- सह - संचालक , नगर एवं ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश एवं सचिव , मुख्यमंत्री को दिनांक 6 से 14 नवम्बर 2013 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश एवं सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2013
क्र. ई. -5-477- आयएएस - लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री राधेश्याम जुलानिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रजनीश वैश्य, भाप्रसे विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास ( अति. प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक , नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमि. (एनबीपीसीएल ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-844- आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार सिंह, आयएएस, कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 16 से 20
[भाग 1 दिसम्बर 2013 तक , पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जेड. यू.शेख, राप्रसे, अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड. यू शेख कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-845 - आयएएस- लीव -5 -एक. ( 1 ) श्री के. सी. जैन, आयएएस , अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को दिनांक 9 से 31 दिसम्बर 2013 तक तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-850- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री बी. एम. शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 11 से 18 दिसम्बर 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अवकाश पर प्रस्थान नहीं किया जाये.
(2) श्री बी . एम. शर्मा , की अवकाश अवधि में श्री एम. पी. पटेल, राप्रसे, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उज्जैन का प्रभार जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री बी. एम. शर्मा, द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. पी. पटेल, कलेक्टर, जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2013
क्र. एफ 1 (ए) 196-1991-ब- 2-दो. श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पुलिस मुख्यालय , के आदेश क्र. 123/13 , दिनांक 5 नवम्बर 2013 द्वारा स्वीकृत किए गए तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दो दिवस के ऐच्छिक अवकाश के साथ पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश के लाभ के साथ कुल दिनांक 14 से 21 नवम्बर 2013 तक आठ दिवस की अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत् लक्ष्यद्वीप जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :-
1. श्रीमती अनुराधा शंकर स्वयं
2. अदिती सिंह
पुत्री
3. श्री जनमेजय सिंह
पुत्र
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे. , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013
क्र. एफ 1 (ए) 53-2003- ब- 2- दो.-( 1 ) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज , रीवा को दिनांक 16 से 28 दिसम्बर 2013 तक तैरह दिवस अर्जित अवकाश , 14,15 एवं 29 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
4055 (2 ) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आकाश जिंदल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाश काल में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 78-2001-ब- 2- दो. श्री एम . के. मुदगल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 2 से 20 दिसम्बर 2013 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश , 01,21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री एम.के. मुगदल, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री महान भारत सागर , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत/मानव अधिकार आयोग, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के . मुदगल , भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री एम .के. मुदगल , भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री एम . के. मुदगल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम .के. मुदगल , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1 4056
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी
भोपाल, मध्यप्रदेश
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013
क्र. 7982-2013 - विपप्र.- प्रदेश के सभी अधिकारी/ कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षाएँ उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हों , के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 6 जनवरी , 2014 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:-
प्रश्न-पत्र का विषय
स. क्र.
समय (3)
(2)
(1)
सोमवार, दिनांक 6 जनवरी , 2014
प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक.
1 प्रश्न- पत्र- प्रथम दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 2 प्रश्न-पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित )
-तदैव- 3 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, ( पुस्तकों सहित )
-तदैव- 4 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित )
-तदैव- 5 प्रश्न- पत्र पहला सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,
-तदैव- 59 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संबंधी विधियों - ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे
से शाम 5.00 बजे तक 6 प्रश्न- पत्र दूसरा - प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना ) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 7 प्रश्न- पत्र दूसरा- सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
8 प्रश्न- पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये . -तदैव-
-तदैव- 60 प्रश्न- पत्र - भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
4057
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी , 2014
प्रातः 10:00 बजे से
दोपहर 1:00 बजे तक.
9 प्रश्न- पत्र पहला - प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) भाग- ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 10 प्रश्न- पत्र पहला- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी
-तदैव- 11 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . भाग- सी
-तदैव- 12 प्रश्न- पत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 13 प्रश्न- पत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 14 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये
-तदैव- 61 प्रश्न-पत्र- विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2:00 बजे से
शाम 5:00 बजे तक.
15 प्रश्न- पत्र- दूसरा प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) , सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 16 प्रश्न- पत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 17 प्रश्न- पत्र तीसरा - बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
-तदैव- 18 प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 19 प्रश्न पत्र द्वितीय- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 62 प्रश्नपत्र-लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के लिये.
बुधवार, दिनांक 8 जनवरी , 2014
प्रातः 10:00 बजे से
दोपहर 1:00 बजे तक 20 प्रश्न-पत्र-तीसरा- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 21 प्रश्न- पत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिकर विभाग के अधिकारियों के लिए.
-तदैव- 22 प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) , सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव- 23 प्रश्न- पत्र- पहला- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के बन क्षेत्रपालों के लिये.
4058
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(3)
(2)
(1)
प्रातः 10:00 बजे से 24 प्रश्न- पत्र " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये
दोपहर 1:00 बजे तक
-तदैव- 63 प्रश्न पत्र स्विच गेयर तथा संरक्षण- उर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये
दोपहर 2.00 बजे से प्रश्नपत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.
25
शाम 5.00 बजे तक
-तदैव- 26 प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- प्रश्नपत्र-" पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) .
27
प्रश्नपत्र दूसरा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये
28
दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
-तदैव- 29 प्रश्न पत्र तीसरा- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
-तदैव- 30 प्रश्नपत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 31 प्रश्नपत्र- चौथा सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
-तदैव- 32 प्रश्न पत्र समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए
-तदैव- 64 प्रश्नपत्र - विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंशूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हैजाईस एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
गुरुवार, दिनांक 09 जनवरी , 2014
प्रातः 10:00 बजे से
दोपहर 1:00 बजे तक 33 प्रश्न - पत्र प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के) जिलाध्यक्षों, उप- जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से 34 प्रश्न - पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 1:00 बजे तक
प्रातः 10:00 बजे से
दोपहर 1:00 बजे तक 35 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से 36 प्रश्न - पत्र-" न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये. ( बिना पुस्तकों के )
दोपहर 1:00 बजे तक
प्रातः 10:00 बजे से 37 प्रश्न-पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित) - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 1:00 बजे तक 4059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
38 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) - आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 39 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 40 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 41 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 66 प्रश्नपत्र - प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिए. प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
42 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप - जिलाध्यक्षों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
43 प्रश्न - पत्र द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
44 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
67 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी , 2014
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
45 प्रश्न- पत्र -लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये .
46 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
47 प्रश्न-पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
48 प्रथम प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
49 प्रश्न- पत्र द्वितीय- मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
50 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
[ भाग 1 4060
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(3)
(2)
(1)
65
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
प्रश्न- पत्र- पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रकिया जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.
68
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
प्रश्न- पत्र तृतीय- महिला एवं बाल कल्याण- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
51 प्रश्न-पत्र - लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2:00 बजे से 52 प्रश्न-पत्र - लेखा प्रथम भाग -2 , मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये
शाम 4:00 बजे तक.
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
53 प्रश्न- पत्र- सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .
54 प्रश्न- पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
55 द्वितीय- प्रश्न- पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
56 द्वितीय- प्रश्न-पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
69 प्रश्न- पत्र चतुर्थ- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
सोमवार, दिनांक 13 जनवरी , 2013
58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे.
नोट :-
1.
उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है , का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.
3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा , दिनांक 15 फरवरी , 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों / कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण- पत्रों को प्रशासन 4061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
अकादमी , आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, म . प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण - पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15 दिसम्बर 2013 तक भेजेंगे.
4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदान की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है. एस.सी. /एस.टी . दर्शाकर कोस्ठक में ( प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.
6. परीक्षा के संचालन में यदि परीक्षार्थी द्वारा अनुचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तो संभागायुक्त द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अकादमी को सूचित किया जावेगा.
गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
कार्यालय कलेक्टर, जिला- सिंगरौली , मध्यप्रदेश
सिंगरौली , दिनांक 07 अक्टूबर 2013 क्र. राजस्व-2013 ,
करारनामा
डायरेक्टर, एम. पी. एएमआरएल ( मर्की बर्का ) कोल कम्पनी लिमिटेड, पर्यावास भवन दूसरा तल्ला ब्लाक नं. 1 ( ए ) जेल रोड अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. )
प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला- सिंगरौली
द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 16-10/2013/सात/2 - ए, भोपाल दिनांक 30-05-2013 के अनुसार एम. पी. ए. एम. आर. एल. ( मर्की बर्फी ) कोल कम्पनी लिमिटेड, जिला- सिंगरौली में कोल आपूर्ति हेतु कैप्टिव कोल ब्लाक ग्राम पिड़रा , तहसील सरई जिला- सिंगरौली की निजी भूमि रकवा 11.52 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम , 1994 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 07-10-2013 को अनुबंध करारनामा निष्पादित करते हैं.
1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य रुपये 20269613.00 मात्र ( रु. दो करोड़ दो लाख उन्हत्तर हजार छः सौ तेरह मात्र ) कंपनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है और परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य रुपये 6200000.00 मात्र ( रु. बांसठ लाख ) जमा की जा चुकी है. शेष राशि एवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.
2. कम्पनी द्वारा निम्नानुसार 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि रुपये 2646961.00 मात्र ( रुपये छब्बीस लाख छियालीस हजार नौ सौ इकसठ ) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है.
3. एम.पी.ए.एम.आर.एल. ( मर्की बर्का ) कोल कम्पनी लिमिटेड, द्वारा कोल ब्लाक से उत्खनित कोयला का उपयोग मध्यप्रदेश खनिज निगम के साथ हुए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट दिनांक 20-06-2009 में वर्णित नियमों के अनुसार होगा.
4. मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 12-3/08/ सात/2 - ए, दिनांक 12-08-2008 के निर्देशानुसार राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का परियोजना द्वारा पालन किया जायेगा.
5. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कम्पनी द्वारा देय होगा.
6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
[ भाग 1 4062
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
7. कम्पनी द्वारा माइनिंग प्लान प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा माइनिंग लीज नियमानुसार प्राप्त करना होगा.
8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
9. कंपनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम्पनी में आदर्श पुनर्वास नीति वर्ष 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिये वचनबद्ध होगी.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा परन्तु परियोजना निर्माण के लिये, ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋण दाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बन्धक रखने की पात्रता अनुमति के पश्चात होगी .
11. यदि कम्पनी को दी गई भूमि, भवन अथवा उसके किसी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
12. प्रदूषण नहीं किया जायेगा इस संबंध में सम्बंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल श्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
13. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां , अनुमोदन एवं अनापत्तियां सम्बंधित एवं कलेक्टर- सिंगरौली से प्राप्त करना होगा.
14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है
नहीं तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय होगा.
15. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
16. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
17. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु कलेक्टर, सिंगरौली के द्वारा स्वीकृत पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना के अनुसार किया जायेगा.
18. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जावेगा.
19. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा.
यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 07-10-2013 एम. पी. ए. एम . आर .एल. ( मर्की बर्का ) कोल कम्पनी लिमिटेड, पर्यावास भवन दूसरा तल्ला ब्लाक नं. 1 ( ए) जेल रोड अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) की तरफ से श्री सारीपुता मिश्रा , डायरेक्टर तथा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, जिला- सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.
हस्ता./- (सारीपुता मिश्रा ) डायरेक्टर,
हस्ता./- (एम. सेलवेन्द्रन) कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश .
एम.पी.ए.एम.आर.एल. ( मर्की बर्का ) कोल कम्पनी लिमिटेड.
4063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
राज्यशासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 नवम्बर 2013
क्र. 10658 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - चौरई
(ग) नगर/ग्राम- समसवाड़ा, प. ह. नं.- 30 , ब. नं. - 266, रा. नि. मंडल-चौरई,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.310 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.200
33/7
0.010
26/4, 26/5-6
27/1
0.235
0.324
23/2, 24/2 , 25/2 ,
26/1 , 26/2 , 26/3
0.456
23/1 , 24/1 , 25/1
0.085
20
योग .. 01.310
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 10659 - भू-अर्जन-2013. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - चौरई
(ग ) नगर/ ग्राम - सुरजना, प. ह. नं. 15 , ब. नं. -297, रा. नि. मंडल- चौरई,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.436 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हे . में)
(2)
(1)
0.270
32
0.428
33
0.288
34/2
35/2
0.160 4064
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
0.010
35/1
0.110
28,29/1
0.170
30,31
योग .. 01.436
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 10660 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ग्राम- सर्रा , प. ह. नं. - 15, ब. नं. - 267, रा. नि. मंडल-चौरई,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 04.383 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.500
86
0.390
85/1 ख
0.180
45/1 क
82/1
0.478
85/2
0.300
0.020
82/2
0.597
5/3
0.030
5/2,6/1,7,8/ 1
0.005
11/4,12/4,13/3,14/6
0.665
11/3,12/2,13/2,14/5
0.348
19
0.870
18
योग .. 04.383
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 10661 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , 4065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- सलकनी, प. ह. नं. -15, ब. नं. -269, रा. नि. मंडल-चौरई,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 10.016 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.647
308,312/4
0.200
309/1
0.200
309/2
0.040
307/1
0.238
328/1
303/3 क
0.090
0.054
305,306,325/3
0.320
323/3
0.024
327
0.144
328/2
0.490
277/1,329/ 1
0.158
275/2
0.210
275/1
0.010
329/4
0.260
330/2
0.009
329/3
0.366
331/1 , 331/4
0.413
331/2, 331/3
0.450
364/2
0.040
364/3
0.120
367/2
0.142
367/4
0.056
101/2
0.216
101/6
0.450
152
0.300
153
0.090
149
151
0.040
(2)
(1)
0.348
141,142
0.332
135/1 क
0.396
135/4
0.054
161/2,164/2
0.080
161/1,164/1
0.206
162,163
0.040
174
0.016
110
0.041
111/2
0.509
113
0.130
101/7
0.130
101/5,102/4
0.100
101/3
0.285
65/1
0.278
66/3
0.556
67/2
0.540
74/1
0.016
73,74/2
0.142
367/3
0.040
72/1
योग .. 10.016
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4066
क्र. 10662 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ ग्राम- माचीवाडा, प. ह. नं. 13, ब. नं. - 228, रा. नि. मंडल- चौरई ,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-06.212 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.048
516/4 , 517/3
0.304
516/1 , 517/1
0.627
516/3
0.120
514/1 , 515/1
0.744
514/2, 515/2
0.824
507/2
0.005
507/4
507/1
0.174
0.240
444/2
0.040
502/3, 503/1
0.186
502/1
0.454
502/4
1.577
432/1
0.025
428
0.121
430/2, 431/2
429/2
0.010
0.300
429/1
425,426/1,427/1,427/3 0.413 योग .. 06.212
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 10663 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
नगर/ ग्राम- कपूर्दा, प. ह. नं. -12 , ब. नं. - 14, रा. नि. मंडल- चौरई , (ग )
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 07.485 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
763,764
0.636
0.162
695,696
732
0.285
0.213
731
0.064
737,738
0.727
726,727,728,729
0.200
725/2
0.005
725/3,730/5
0.327
719/2,720/ 2
0.145
716 4067
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
715
0.040
717/2
0.694
697
0.300
0.242
700/1
0.250
698
0.214
699
0.440
688/2,689/2
0.202
679
0.170
680/1
0.010
680/2
0.390
681/1,668/2
0.257
669/1
0.080
668/3,681/2
0.185
669/2
0.738
664/1
0.090
664/2
0.005
653
0.180
654
0.170
655
678/1,701/1
0.064 योग .. 07.485
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक -04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 10664 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम-केदारपुरखुर्द, प. ह. नं. - 14, ब. नं. - 28 , रा. नि. मंडल-चौरई,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-02.487 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.240
216/1
0.266
218/3
1.205
218/2
0.776
225/2,226
योग .. 02.487
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक -04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4068
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मन्दसौर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 4 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंदसौर
(ख ) तहसील- मल्हारगढ़
(ग) नगर/ग्राम- आक्याबीका
(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.640 हेक्टयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.540
242/1
0.250
242/2
0.510
243
1.140
245
1.140
246
1.520
247
0.700
236/मिन-1
0.750
236/मिन-2
0.060
235
0.600
234/1
0.060
234/2
0.420
233
0.420
232
157
1.090
158
0.450
159
0.310
0.300
173
0.580
162
0.800
163
132/1
0.950
0.250
132/2
0.310
133
0.070
134
0.270
135
0.190
136/1
0.300
136/2
0.350
139
(2)
(1)
0.350
140
0.200
147/2
0.700
127/1
1.430
127/2
0.150
128
2.020
131
153
1.140
0.880
154
0.500
125/2
0.650
142
0.410
156
160
0.620
0.510
161
0.750
239/मिन-2
योग .. 24.640
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आक्याबीका तालाब निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मन्दसौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 7- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की बनी तालाब योजना के डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंदसौर
(ख) तहसील- शामगढ़
(ग) ग्राम-बनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 हेक्टयर .
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
540
0.25
0.10
1009
0.10
1002
0.15
838 4069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.09
837
0.15
836
0.10
835
0.10
373
372
0.19
योग .. 1.23
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बनी तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गरोठ, जिला मन्दसौर के यहां किया जा सकता है.
प्र. क्र. 5 - अ-82-2012-13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- मंदसौर
(ख) तहसील- मल्हारगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- रूपारेल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.720 हेक्टयर .
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.050
169/1
0.040
169/2
169/3
0.040
0.200
158
159
0.150
0.300
162
0.150
156/मिन -1
0.060
156/2
155
0.200
0.050
96
0.300
97
0.040
166/1
166/2
0.020
0.030
167/1
0.030
167/2
0.020
168/मिन-1
0.040
168/1
0.130
161
(2)
(1)
0.370
160/मिन-1
0.500
170/2
2.720
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आक्याबीका तालाब निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
इश्यू क्र. 95 - प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंदसौर
(ख) तहसील- सीतामऊ
(ग ) ग्राम- करनाली जागीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.400 हेक्टयर .
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.240
152
0.040
154
0.270
156
155
0.260
160
0.130
0.170
159
162
0.130
0.220
175
0.170
176
0.200
163
0.060
166/1
166/2
0.050
0.110
167
0.100
173
0.170
181
0.120
182
0.130
183
0.240
174
0.140
177 4070
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.140 175
0.140 179
0.110 180
0.250 193
0.290 194मिन 1
0.180 195 मिन 1
0.340 196
2.100 240 मिन 1
0.150 188
0.280 195 मिन 2
0.020 226 मिन 2
0.230 227 मिन 2
0.220 229 मिन 2
0.130 231 मिन 2
0.110 233 मिन 2
0.220 233 मिन 3
0.190 240 मिन 2
0.300 263
264
0.140
0.800 223
1.360 440
0.470 224
0.020 225
227 मिन 1
0.240
0.220 229 मिन 1
0.140 230
0.130 231 मिन 1
0.170 232मिन 1
0.080 233 मिन 1
0.010 226 मिन 1
0.240 232मिन 2
0.350 228
0.080 233 मिन 4
0.220 234
0.220 235
0.580 244
171
0.600
0.970 260
262
0.360
0.040 266 मिन 1
0.040 264 मिन 2
270
0.150
0.360 265
0.480 268
269
0.150
0.030 266 मिन 2
0.040 442
0.590 444
(2)
(1)
0.180
451 पै.
0.620
452पै.
0.400
450
0.750
453
0.190
468
0.230
454
0.280
469
0.390
150
0.200
170
0.200
455
465
0.080
467
0.050
0.030
456
0.170
451
योग . 21.400
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गोपालपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी , सातामऊ, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
इश्यू क्र. 96 - प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंदसौर
(ख) तहसील- सीतामऊ
(ग ) ग्राम- गोपालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.420 हेक्टयर .
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.340
466/1
0.080
464/2
0.210
448
0.360
466/2
0.070
464/1
466/3
0.450
0.220
464/3 4071
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.400
468
0.850
467
2.310
470
0.980
475
0.940
489
0.400
490
0.910
491
1.010
501
1.100
502
1.430
493
0.850
494
0.460
495
0.570
496
0.100
497
0.950
498
0.310
499
500
1.000
0.450
503
0.030
474/1
0.070
476
0.120
487
0.150
488/1
0.260
492
0.400
446
449
0.120
0.040
450
0.030
461
0.050
465
0.400
485
योग .. 18.420
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गोपालपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी , सातामऊ, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
इश्यू क्र. 97 - प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंदसौर
(ख ) तहसील- सीतामऊ
(ग) ग्राम बसई एवं बांगली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.190+ 5.120-8.310 हेक्टयर .
ग्राम-बसई
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.360
411
0.600
428
0.180
549/1
0.150
599/2
0.350
546
0.300
545/1
0.370
545/2
0.100
544
0.100
526
0.200
530
0.030
529
0.150
599/1
0.150
599मिन 3
0.150
603
3.190
योग ..
बांगली
0.100
36/2
0.700
38
0.700
39
0.300
40
0.320
250
1.000
251 मिन 3
2.000
254
योग .. 5.120
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आसपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी , सातामऊ, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4072
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 13 नवम्बर 2013
क्र.- 5113- भू-अर्जन- 2013- प्र . क्र. 16- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
ग) ग्राम- चन्देरा
(
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 15.06 हेक्टेयर.
निजी भूमि का विवरण
रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.03
100
0.13
102
0.15
112
0.30
187
0.11
5
0.17
99
0.38
103
0.16
6
0.20
7
0.19
8
0.14
9
0.02
39
0.13
41
0.18
87
0.09
85
0.30
44
0.16
115
0.18
164/1
0.34
170
0.10
173
(2)
(1)
0.02
36
0.10
23
0.63
38
0.37
37
0.25
42
0.02
43
0.03
84
0.12
104
0.37
35
0.12
123
0.40
124
0.14
192
0.11
183
0.16
34/345
0.12
116
0.02
111
0.07
114
0.11
113
0.19
188
0.02
191
0.01
101
0.22
90
0.20
172
0.20
176
182
0.02
0.36
184
0.17
34/344
0.24
88
0.10
3
0.71
4
0.04
10
0.01
12
0.21
34
0.02
161
0.86
163
0.22
186
0.18
105
0.86
98
0.19
169
0.84
177
0.02
91
0.05
92
0.14
97
0.23
89
0.33
175 4073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.20
166
0.02
178
0.02
174
0.20
167
0.10
168
योग . 13.80
शासकीय भूमि का विवरण
0.28
82
0.13
127
0.15
79
0.20
185
0.35
341
0.15
1
योग .. 1.26
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.
क्र. 5115 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 17- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग) नगर/ ग्राम- पाटड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 12.20 हेक्टेयर.
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
402
0.14
400
0.25
(2)
(1)
0.47
401
404
0.63
0.30
408
0.07
410
0.30
405
0.11
406
0.22
412
0.06
390
0.09
389
0.02
391
0.30
407
0.21
411
0.15
413
0.05
419
0.27
369
0.12
368
0.34
367
0.30
546
0.12
566
567
0.10
0.10
563
0.45
564
565
0.17 योग 5.33
शासकीय भूमि का विवरण
0.17
403
0.45
474
0.55
409
366
0.51
0.14
479
493
0.13
3.10
569
0.50
515
0.02
516
0.25
527
0.05
528
0.19
457
478
0.81 योग .. 6.87
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4074
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.
क्र. 5117 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 18- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील-सैलाना
(ग) ग्राम- कलता
(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.30 हेक्टेयर.
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.01
4
0.14
28
0.52
47
0.95
48
0.01
44
45
0.26
46
0.02
0.07
49
0.30
50
0.38
51
0.94
53
0.13
52
0.11
54
0.02
30
0.10
31
0.40
63
0.08
69
0.20
29
0.25
67
26
0.01
0.26
27
0.40
64
0.69
66
योग 6.25
(2)
(1)
शासकीय भूमि का विवरण
0.45
65
78
0.19
0.16
84
0.25
62
1.05
योग .
महायोग 7.30
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.
क्र. 5119- भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 19- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग ) ग्राम- आम्बापाड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.36 हेक्टेयर .
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
165
0.16
0.42
166
0.38
167
0.03
515/1
0.05
160
0.12
185
0.22
186
0.10
187/1 4075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
157/4
0.23
0.05
518
0.24
161
0.20
519
0.22
157/5
0.28
158
0.55
181
0.40
183
0.15
193
0.16
184
0.32
162
0.10
163
0.11
187/2
0.14
182/1
योग . 4.53
शासकीय भूमि का विवरण
0.03
159
0.14
180
0.12
336
517
0.36
0.02
171
0.19
516
0.86
योग .
5.36
महायोग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .
क्र. 5121 - भू-अर्जन- 2013 -प्र. क्र. 20- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग ) ग्राम-कालाखेत
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 16.23 हेक्टेयर
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.50
40/2
0.06
166
0.01
170
171
0.65
0.24
33
0.75
175
0.06
162
176
0.97
0.07
165
0.02
30
0.70
32
1.50
172
0.12
163
0.27
161
0.08
164
0.01
167
0.13
169
36
0.09
129
0.07
0.05
39
0.60
40/1
0.50
174
173
0.36 योग 7.81
शासकीय भूमि का विवरण
1.32
180
1.25
31
0.20
35
0.20
43
0.03
148
4.40
179
0.25
182
0.20
178
0.05
130 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4076
(2)
(1)
0.20
45
0.02
183
0.30
181
योग . 8.42 16.23
महायोग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.
क्र. 5123 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 21- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग ) ग्राम- भेड़ली
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 25.23 हेक्टेयर .
निजी भूमि का विवरण
रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.70
95/3
0.28
55/2
0.40
54/5
0.30
59
0.15
51/2
0.55
92
0.05
66
0.28
65
0.90
57/2
54/2
0.65
(2)
(1)
0.20
54/3
0.90
60
0.07
64
0.80
54/1
1.02
51/3
0.15
56
0.18
58
0.57
62
0.60
55/1
0.26
91
0.02
50
0.05
53
61
0.03
0.71
54/6
0.69
51/4/1
0.35
80/7
योग .. 10.86
शासकीय भूमि का विवरण
0.09
81
0.26
101
0.21
4
0.06
88
0.03
93
4.89
97/1
7.11
100/1
1.67
98
0.05
57/1
14.37
योग
25.23
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .
क्र. 5125 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 22- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 4077
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग) ग्राम- गुड़भेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 15.48 हेक्टेयर.
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.36
108
110
0.05
1.05
126
0.22
111
0.90
112
114
0.01
0.60
127
0.84
125
0.17
134
135
0.16
177
0.47
136
1.47
0.77
142
143
0.10
0.02
144
0.96
145
0.73
170
0.22
171
1.37
174
0.20
178
212
0.07
0.18
180
0.15
182
0.20
183
0.20
179
0.02
184
185
0.85
0.18
211
0.01
193
0.10
186
0.21
162
0.13
190
(2)
(1)
0.10
189
0.19
188
0.20
187
13.46
योग .
शासकीय भूमि का विवरण
107
0.34
0.42
163
0.14
141
0.18
194
175
0.25
0.20
116
157
0.45
0.04
161
योग .. 2.02 महायोग 15.48
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .
क्र. 5127 - भू- अर्जन- 2013- प्र. क्र. 23- अ- 82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग) ग्राम- सेरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 16.72 हेक्टेयर .
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
273/1
0.60 4078
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
0.62
273/2
0.01
273/3
0.08
274
0.42
275
0.37
276
0.04
351
0.80
349
352
0.38
0.05
380
0.53
381
0.80
379
0.24
387
1.28
383
0.33
384
0.22
434
0.84
435
0.73
431
0.92
428
426
0.20
427
0.09
0.01
278/3
9.56
योग .
शासकीय भूमि का विवरण
278/1
2.10
0.01
278
0.12
386
0.09
430
0.45
436
0.34
325
0.50
186
0.63
277
0.03
280
0.68
385
0.21
433
0.26
355
367
0.09
429
0.06
0.09
409
353
1.50
योग .. 7.16 महायोग 16.73
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .
क्र. 5129 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 24- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग) ग्राम-टोरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 16.58 हेक्टेयर.
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.22
171
0.66
52
60
0.25
0.78
46
0.72
56
0.14
57
0.27
58
0.38
48
0.02
161
0.40
69
0.42
157
0.15
61
163
1.10
0.02
155
165
0.02
0.27
49
154
0.14
156
0.65
162
0.41
0.14
47
0.30
54 4079
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.65
55
67
0.06
0.19
166
0.07
68/5
0.12
51
योग . 8.55
शासकीय भूमि का विवरण
50
0.40
0.21
141
2.98
164
0.20
59
0.18
70
1
0.16
153
0.08
0.28
29
1.22
158
0.32
45
53
1.90
0.10
44
योग . 8.03
महायोग . 16.58
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .
क्र. 5133 - भू-अर्जन- 2013 -प्र. क्र. 25- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख ) तहसील- सैलाना
(ग ) ग्राम- देवडुंगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -6.40 हेक्टेयर .
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
88/3
0.11
0.11
88/4
0.04
63
0.11
64
65
0.15
69
0.37
70
0.39
0.08
71
72
0.31
0.04
77
0.10
82
83
0.35
35
0.05
88/5
0.50
81
0.02
0.16
96
97
0.17
0.02
73
0.02
75
62/1
0.02
0.08
88/2
84
0.16
0.07
85
86
0.25
0.23
80
0.20
95
0.02
88/1
0.02
89
0.26
66/1
0.09
68
0.50
60
0.48
66/2
0.05
67
0.02
33
36
0.18
0.19
87
योग .. 5.92 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4080
(2)
(1)
शासकीय भूमि का विवरण
0.09
149
0.02
31
0.02
54
0.08
78
0.07
58
0.03
59
0.08
37
76
0.02
0.07
79
0.48
योग .
6.40
महायोग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.
क्र. 5135 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 26- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
( ग) ग्राम- पिण्डवारा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 10.33 हेक्टेयर.
निजी भूमि का विवरण
रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
63
0.52
0.02
122
(1)
(2)
0.18
37
85
0.13
0.07
114
0.38
115
0.29
76
0.24
66
0.42
87
65
0.69
0.19
136
0.13
56
0.10
57
0.02
52
0.60
119
0.30
36
0.12
53
0.40
126/1
0.07
84
0.09
51
0.28
116
0.20
74
75
0.35
0.10
77
0.58
120
0.18
38
64
0.15
60
0.11
0.18
58
118
0.39
0.21
117
0.04
68
55
0.06
0.06
88
7.85
योग
शासकीय भूमि का विवरण
0.07
43
0.29
67
1.36
73
0.33
86
0.35
110
0.02
49
54
0.06 योग . 2.48 महायोग .. 10.33 4081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .
क्र. 5137 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 27- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
( ग) ग्राम- बेड़दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.99 हेक्टेयर.
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
60
0.40
0.27
123
0.26
124
0.11
125
54
0.07
0.14
55
0.48
56
0.26
57
126
1.08
0.08
128
0.80
130
0.05
131
0.80
132
0.20
117
0.21
118
0.25
119
0.02
112
(2)
(1)
129
0.70
0.09
61
योग . 6.27
शासकीय भूमि का विवरण
0.30
120
121
0.11
122
0.29
0.02
63
योग . 0.72 महायोग 6.99
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.
क्र. 5139 - भू- अर्जन- 2013- प्र. क्र. 28- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग) ग्राम- अलकाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 13.16 हेक्टेयर.
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.40
187
0.030
197/1
0.85
197/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4082
(2)
(1)
0.40
197/3
0.18
197/4
0.52
197/5
0.04
197/6
0.78
197/7
0.44
189
0.04
191
0.77
190
0.33
232
0.52
234
0.03
327/2
2.24
231
0.09
230
योग . 7.66
शासकीय भूमि का विवरण
0.15
188
0.08
198
0.75
233
0.95
235
0.07
236
0.48
256
3.02
327/1
योग . 5.50
महायोग 13.16
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.
क्र. 5141 - भू-अर्जन-2013- प्र. क्र. 29- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण -
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- सैलाना
(ग ) ग्राम- पुनापाड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.38 हेक्टेयर .
निजी भूमि का विवरण
रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.10
1
0.26
68
0.03
69
0.14
38
0.14
6
0.27
14
0.08
7
0.07
13
0.35
15
योग 1.44
शासकीय भूमि का विवरण
0.10
3
0.10
4
0.11
5
0.07
16
0.31
17
0.19
67 4083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.06
90
0.94
योग .
2.38
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.
क्र. 5151 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 41 - अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- जावरा
(ग) ग्राम-उणी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.17 हेक्टेयर .
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1) 906 910
0.62 0.55 योग .. 1.17
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तम्बोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जावरा के कार्यालय में किया सकता है .
क्र. 5153 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 42-अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील-ताल
(ग ) ग्राम-कोटड़ी ताल
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.07 हेक्टेयर.
निजी भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
(2) .
(1)
510/1/1
0.07 योग . 0.07
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तम्बोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , आलोट के कार्यालय में किया सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4084
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2013
क्र. भू- अर्जन- 2013-213- एस.डी.ओ. शाजापुर का प्र . क्र. 02- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शाजापुर
(ख) तहसील- गुलाना
(ग) ग्राम- सिमरोल
(घ) क्षेत्रफल-0.387 हेक्टर.
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टेयर में)
(2)
सर्वे क्रमांक (1)
0.060
1912/1
0.118
1914/2/1
1912/2
0.091
0.037
1914/1/2
1914/2/2
0.081 योग .. 0.387
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- सिमरोल तालाब क्रमांक-2 परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पूरक प्रकरण जो अधिग्रहण क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत्.
(3 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 18 नवम्बर 2013
प्र. क्र. 02- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में
[भाग 1 वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग) ग्राम- श्यामपुर
(घ) क्षेत्रफल-0.435 हेक्टर .
रकबा ( हेक्टेयर में)
(2)
सर्वे नम्बर (1)
900/710/2 में से
0.074
0.008
710
0.034
719
0.060
721/2
720/2
0.184
720/1
0.037
0.038
703, 704/6
योग .. 0.435
(2) भूमि अर्जन का प्रयोजन:- दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बांई तट नहर की एल.एम. - 2 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू- अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 03- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख ) तहसील- श्यामपुर 4085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- श्यामपुर
(घ ) क्षेत्रफल -0.092 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
0.009
542/2 में से
543/3
0.008
534/2
0.031
0.018
543/2ख
0.004
543/2क
0.012
543/2ग
534/1
0.010
योग .. 0.092
(2 ) भूमि अर्जन का प्रयोजनः- दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बांई तट नहर की एल.एम. - 4 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सीहोर, दिनांक 19 नवम्बर 2013
प्र. क्र. 01 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
(ग ) ग्राम- श्यामपुर
(घ) क्षेत्रफल-0.333 हेक्टर.
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
सर्वे नम्बर (1)
747/1 में से
0.014
0.023
748/3
0.053
747/3
0.068
746 , 749 , 750 ,
751/1 क/ 1
744/1
744/2
0.073 0.102 योग .. 0.333
(2) भूमि अर्जन का प्रयोजन:- दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बांई तट नहर की एल.एम. - 1 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 27 नवम्बर 2013
क्र. 677- भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 58--अ- 82-2012- 13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- खरगोन
(ग) ग्राम-पीपरी
(घ) क्षेत्रफल-130.445 हेक्टेयर.
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 10.264 हे. पर स्थित परिसंपत्तियां ( भूमि को छोड़कर) .
रकबा (हे. में) (2)
खसरा नंबर (1)
0.070
426/2
430
0.593
431/1
0.854
0.854
431/2
1.295
434
0.454
438
0.057
439
440
3.600 4086
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
517
0.300
0.462 520
521
1.432 522
0.053 523
0.073
0.344 524
0.360 525
526
0.198
0.170 527
528
0.802
0.384 529
0.890 530
0.105 531
0.081 532/1
532/2
0.117
0.053 533
534
0.344 535
0.417
0.008 536
0.012 537
0.218 538
0.182 539
0.368 540
0.538 541/1
0.383 541/2
2.240 543
0.676 544
0.049 545
1.335 546
0.850 940
0.555 943
1.206 944
0.559 945/1
0.809 945/2
946/2
1.915
0.971 947
0.149 948/1
1.327 949/1
1108
0.100 1109
0.024
0.202 1110
1.404 1111
0.100 1117
0.227 1118/1
(2)
(1)
0.227
1118/2
1119
0.458
0.482
1120
0.678
1121
1122
0.680
0.566
1123/1
0.234
1124/1
1127
0.308
1128
0.093
0.486
1129
1130
0.235
0.291
1131
0.364
1132
0.008
1133
0.522
1134
0.684
1135
0.012
1136
0.575
1137
1138
0.053
1139
0.243
0.049
1140
0.202
1141
1142
0.158
0.081
1143
0.024
1144
0.284
1145/1
0.283
1145/2
0.259
1146
0.008
1147
0.295
1148/1
0.162
1148/2
0.171
1148/3
1149
0.462
0.012
1150
0.364
1151
1152
0.405
1153
3.541
1154
0.097
0.842
1155/1
0.558
1155/2
1156
0.344
0.400
1157
1.481
1158
0.121
1160 4087
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.660 1161
1162
0.405
0.356 1163
0.368 1164/1
1164/2
0.369 1168
0.959
0.283 1169
1170/1
1.667
1.072 1170/2
0.911 1170/3
1171/1
0.688 1171/2
0.558 1172
0.458
1.052 1173
1174
0.368
0.057 1175
1176
0.275
0.466 1177
0.445 1178
0.458 1179
0.352 1180
1.404 1181
0.486 1182
2.145 1183
0.413 1184
1.376 1185
0.143 1187
0.121 1188
1189
1.238
0.020 1190
0.133 1191
0.692 1192
0.498 1193
0.109 1194
0.117 1195
0.322 1196
0.202 1197
0.081 1198
0.040 1199
1200
0.101
0.405 1201
1202
0.946 1203
0.672
0.291 1204/1
0.247 1204/2
0.947 1205
0.858 1206
1207
0.032
(2)
(1)
0.121
1208
0.425
1209
0.392
1210
0.793
1211
0.219
1212
1213
2.104
1214/1
0.400
0.024
1214/2
0.405
1214/3
0.049
1215
0.526
1216
0.607
1217
1218
0.040
1219
0.611
1220
0.057
1221
0.287
1222
0.405
0.433
1223
0.841
1224
1225
1.879
1.052
1226
0.708
1227
1228
0.510
0.332
1229
0.129
1230
1231
0.433
0.636
1232
1.230
1234/1
1.011
1234/2
0.809
1235
1236
1.594
0.320
1238
1239
0.500
0.777
1256
0.020
1261
0.085
1263
0.220
1264
0.933
1266
0.534
1270
1272
0.697
1.174
1273
1.169
1274
1.315
1275/1
1275/2
1.315
1.505
1276
1.189
1277
1.514
1278/1
1.517
1278/2 4088
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
1.517
1278/3
1.018
1279/1
1279/2
1.012
1279/3
1.968
1280
2.322
1281
0.231
0.243
1282
0.291
1283
1284
1.368
1286/1
1.324
1286/2
1.324
1.234
1288/1
1.214
1288/2
1288/3
1.132
1294
2.144
1295
1.338
1296/1
0.365
0.450
1296/2
0.180
1299
0.400
1302/1
0.687
1302/2
130.445
कुल योग.
1 -शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर )
खसरा नम्बर
परिसम्पत्तियों का विवरण
कुल रकबा (हे. में. )
(3)
(2) 0.276
पक्केमकान-4 (1) 952/1
कच्चे मकान-9 पक्काबाथरूम-1
पक्कीदिवार -3 योग .. 0.276
2-शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर )
खसरा नम्बर
कुल रकबा
परिसम्पत्तियों का विवरण
(हे. में. )
(2)
(3) (1)
6.600
1186
तार फेन्सिंग एवं
प्लानटेशन
3.388
1265
योग .. 9.988
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बेलेन्सिंग रिजर्ववायर -3 , राईजिंग मेन-4हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 679 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 59- अ- 82-2012- 13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील-गोगांवा
(ग) ग्राम- टेमरना
(घ) क्षेत्रफल-4.260 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
0.030
219/1/1
0.100
219/2/2
0.120
219/2/3
0.010
219/3/1
0.180
219/3/2
232/2
0.080
0.060
233/1
233/2
0.120
233/3
0.120
0.100
233/4
233/5
0.080
0.080
243/1/2
0.030
243/2
243/4
0.190
0.040
248/1/1
0.030
251/1
251/2/1
0.130
251/2/2
0.010
0.080
251/4/1
0.220
251/5
0.280
252
263
0.600 4089
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
235/2
0.230
0.020
235/3
0.230
236/2
0.030
236/3
237
0.060
242/1
0.110
0.180
242/2
0.090
243/1/1
0.090
264/1
0.040
264/2/1
0.040
264/2/2
264/3
0.130
0.020
264/7
0.290
269/1
0.010
269/2
4.260
कुल योग..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -1 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 680 - भू- अर्जन- 2013-60- अ-82-2012-13 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील-गोगांवा
(ग ) ग्राम- मेनगांवखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.450 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नंबर
(हे. में )
(2)
(1)
0.170
14/3/1
14/3/2
0.150
(2)
(1)
14/3/3
0.100
0.100
14/3/4
0.030
15/1
0.240
16/4
18
0.260
0.100
21/1/1
21/1/2
0.100
21/1/4
0.130
0.080
22/1
0.130
0.130
26/2
26/3/3
0.130
30/2
0.250
33/1
0.260
0.150
0.080
33/5
33/6
0.070
0.060
33/7
0.230
38/1
0.130
42/1
0.180
42/2
0.190
43/2
कुल योग. 3.450
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 678 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 61 - अ-82-2012- 13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील-गोगांवा 4090
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(ग ) ग्राम- पिपलई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-38.382 हेक्टेयर.
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.664 हे.
पर स्थित परिसंपत्तियां ( भूमि को छोड़कर) .
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.010
17/1
0.218
17/2
33/1/2
0.583
0.891
33/2
0.457
34/1/1
0.866
34/1/2
1.647
2.514
34/2
35/2/2
0.642
35/3
1.202
35/4/1
1.194
1.619
40/2
2.266
41/1
0.214
41/2/1
0.211
41/2/2
0.526
41/2/3
0.090
46
0.110
51/1/3
0.460
51/1/4
51/2
0.010
0.150
54
0.120
57/2
0.740
35/4/2
1.202
35/5
1.214
35/6
36/1
0.930
0.479
36/2/1
36/2/2
0.473
37
0.930
1.140
38/2
40/1/1/2
1.935
1.000
40/1/2/1
40/1/2/2
1.003
40/1/3
0.793
0.150
57/3
0.040
60/1
138/1
1.461
1.461
138/2
1.141
139
141
1.100
1.745
142/1
0.874
142/2/1
(2)
(1)
0.870
142/2/2
222/39
1.701
38.382
कुल योग
शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर )
परिसम्पत्तियां
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में. )
(2)
(3) (1)
0.664
हेण्डपंप -1 39
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेन्सिग रिजर्ववायर -02 , ग्रेविटी मेन-1 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 676 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 62- अ- 82-2012- 13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील-गोगांवा
(ग) ग्राम- दसनावल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-123.390 हेक्टेयर
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 4.424 हे. पर स्थित परिसंपत्तियां ( भूमि को छोड़कर) .
रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.300
583/1/1/2
0.350
583/1/1/3
0.350
583/1/1/4
583/1/2
0.910
0.200
583/2
2.428
596/1
2.691
596/2
596/3
2.428 भाग 1 ]
4091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
2.024 596/4
0.538 597/1
4.856 597/2
1.947 597/3
1.619 597/4/1
597/4/2/1
1.618
1.619 597/4/2/2
1.619 597/5
1.962 623/3
624/1
1.343 624/2
2.396
1.032 624/3/1
0.971 624/3/2
624/4
2.881
0.448 624/5/1
624/5/2
0.448
0.447 624/5/3
0.825 625/1
625/2
1.619
1.619 625/3
0.405 626/1
0.020 627/1/1
1.885 627/1/3
0.282 627/2/1
1.324 597/6
1.170 597/7
1.120 597/8
1.120 597/9
1.619 597/10
2.023 598/1
1.024 598/2
9.037 599
3.036 600/1 क
1.623 600/1 ख
0.910 600/2
2.225 600/3
1.213 600/4
0.304 600/5/1
0.304 600/5/2
0.303 600/5/3
600/6
1.012
1.133 601
0.809 617/2क
1.883 617/2ख
2.023 617/3
2.347 619
1.437 620
0.405 621/1
0.566 622/1/1
0.567 622/1/2
0.567 622/1/3
(2)
(1)
2.631
622/2
2.195
623/1
623/2
1.416
627/2/3
0.232
0.607
627/3
1.113
629
2.898
630
0.283
631/1
0.050
631/2
0.364
631/3
0.486
631/4
0.405
631/5
1.052
631/6
0.050
641/5
642/1
0.800
0.567
644/1/1
644/2/1
0.049
644/3/1
0.546
0.680
644/4/1
0.668
644/5/1
0.870
645/1
2.450
645/3
1.518
647/1
2.764
647/3
3.473
648/1
1.923
649
0.728
652/1
1.290
652/2
1.290
652/3
1.290
652/4
0.200
653/2/2
662/1
3.318
कुल योग. 123.390
शासकीय भूमि नि. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर )
परिसम्मपत्तियों का खसरा नम्बर
कुल रकबा
विवरण (हे. में)
(3) (1)
पक्के मकान-2
(2) 4.424
626/2
कच्चे मकान-9
11
4.424
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेन्सिग रिजर्ववायर -2 हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4092
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 30 नवम्बर, 2013
क्र.- 2940 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सरई
(ग) ग्राम का नाम- कटई, प.ह. 10
(घ ) कुल क्षेत्रफल-16.89 हेक्टर .
खसरा नंबर
भू अर्जन हेतु आवेदित क्षेत्र (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.10
452
0.53
566
0.28
564
2.10
568
579/1
0.03
0.10
579/2
0.17
572
571
0.34
0.85
570
0.02
573
0.10
576/1
0.13
576/2
0.12
576/3
0.11
576/4
0.15
576/5
0.12
576/6
1.32
582/1
582/2
1.32
0.21
587/1
0.08
583
(2)
(1)
595
1.33
0.06
598/1
0.10
598/2
0.11
599
0.20
600
0.06
638
0.51
642
0.35
643
641
0.07
644
0.41
0.29
645
0.15
646
0.06
647
0.10
658
0.15
657
665
0.04
0.40
690
0.34
692
0.30
695
0.04
699
0.31
780
0.32
783
0.36
785
828
0.18
0.08
826
830
0.07
824
0.05
836
0.05
0.06
838
0.06
839
0.11
841
0.05
842
843
0.07
0.17
848
0.08
847
0.06
849
0.04
850
0.02
2640/1
0.02
2640/2
2642
0.28
0.10
2643
0.40
2644
0.20
2646
0.25
2648
2649
0.25
16.89
योग 4093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बैराज निर्माण से डूब प्रभावित क्षेत्र हेतु भू- अर्जन
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 2 दिसम्बर 2013
क्र.-684- भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र.1- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम का नाम-जामन्या,
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.809 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
2.000
107
0.162
108
0.077
111
0.344
109
0.202
110
0.308
112
0.688
114
1.396
115
0.892
106
0.030
105
0.270
104
1.995
116
117
0.445 योग 8.809
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र.-683 - भू- अर्जन-2013- प्र.क.-2-अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील - कसरावद
(ग) ग्राम का नाम- टेमरनी,
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.962 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.162
394
0.243
399
1.687
401/2
1.619
401/1
0.405
400/1
0.405
400/2
0.360
406/1
0.081
405
योग 4.962
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4094
क्र.-685 - भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र.3- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील - कसरावद
(ग ) ग्राम का नाम- सुर्वा,
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.220 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
171
0.056
0.850
185/2
0.316
172/5
0.697
178
0.160
172/4
175
1.133
0.539
176
1.698
173
1.323
177
1.684
181
0.056
186
0.222
187
0.286
180
0.284
200/3
0.425
184
0.170
185/1
0.050
172/2
0.023
182
0.632
199
0.931
200/1
200/2
1.703
201
0.750
0.160
202
200/4
0.072
14.220
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सुर्वा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र.-686 - भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र.-4-अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम का नाम- भोकरिया ,
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.715 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
2.131
17/1
2.354
17/2
1.462
17/3
1.712
19
21
1.968
0.518
23
1.850
24
0.640
25
0.080
29/2
योग 12.715
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सुर्वा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013
क्र-6- अ.82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर / ग्राम- गहरवार,
(घ ) लगभग क्षे. निजी भूमि-60.000 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.050
3778
1.340
3847
2.870
3849
1.500
3850
3780
0.670
0.390
3782
0.670
3783
3785
1.100
0.980
3786
0.360
3787
1.740
3789
0.840
3791
1.500
3792/2
1.300
3793
1.570
3794
1.500
3795
1.020
3796
0.430
3797
1.180
3798
0.380
3799
0.370
3800
2.940
3801
0.410
3802
(2)
(1)
0.650
3803
0.180
3805
1.170
3806
0.670
3807
0.870
3816
1.090
3808
0.540
3809
1.280
3810
1.180
3811
0.590
3812
0.550
3814
2.230
3813
0.810
3815
0.243
3824/1
0.080
3829/1
0.243
3824/2
0.080
3829/2
0.244
3824/3
0.080
3829/3
0.940
3825
0.370
3854
1.180
3826
0.880
3827
3828
1.160
2.250
3831
1.420
3832
1.840
3833
0.410
3834
2.830
3835
3838
2.660
1.200
3839
0.300
3774
0.050
3778
0.580
3875
2.020
3818
2.020
3819
योग 60.000
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है--- तड़पेड बांध योजना के भराव हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4096
प्र.क्र . 6 - अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- घुवारा
(ग) नगर/ग्राम- कुडैला,
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-15.176 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
0.995
3
1.246
4
0.100
5/1
0.029
5/2
0.607
6/1
0.242
6/2
7/1
0.172
0.172
7/2
0.040
8
0.229
9
0.089
10
0.283
11
0.223
12
0.061
13
0.299
14
0.405
15/1
0.262
15/2/1
0.263
15/2/2
0.346
16/1
0.196
16/2
0.242
17
0.680
18
0.109
19/1
0.109
19/2
0.130
20/1
0.114
21/1/1
0.114
21/1/2
(2)
(1)
0.726
21/2
0.304
22
0.454
23
0.020
24
0.882
25
0.105
26
27
0.105
0.280
29/4/1
0.441
29/4/2
0.635
33/1/2
0.358
87
0.210
89
0.307
91/1
1.218
94
0.925
95
0.125
96
0.324
98/2
15.176
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर में किया जासकता है.
प्र.क्र. 7- अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- घुवारा
(ग) नगर/ग्राम- सोरखी ,
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-373.353 हेक्टर.
4097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2) 2
0.915 3
0.040
0.741 7
0.656 9
0.898 11
0.178 12
1.242 13
0.372 17
0.237 27
0.636 31
0.372 35
36
0.628
0.640 37
38
0.474
0.433 39
40
0.251 41
0.595 44
0.312
0.456 45/1
0.069 46
1.445 47
0.676 49
50
0.433
0.190 51
62
0.150
0.266 64/1
0.057 68
0.494 69
0.543 70
0.121 72
0.081 74
75
0.040
1.180 79 .
0.300 83/1
83/2
0.594
0.470 84
1.032 85
1.279 86
87
0.202
1.285 90/1
1.285 90/2
0.660 91
(2)
(1)
92
0.324
1.129
95
1.234
97
0.105
99/3
0.425
101/1
0.175
101/2
0.176
101/3
103
1.562
104
0.809
0.640
107
0.526
108
110
1.299
0.080
111
0.773
116
1.558
119
0.214
121
0.101
122
0.498
123
126
1.781
1.214
128
0.077
129
1.258
131
1.594
132
0.338
133/1
0.168
133/2
0.169
133/3
134
0.469
1.546
136
0.202
137/1
0.278
137/2
0.275
137/3
0.391
138/1
0.196
138/2
0.196
138/3
0.567
139
1.104
140
1.161
141
1.015
142
1.011
143
1.356
144
1.578
148
150
0.951
1.303
151
0.198
152 4098
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
1.497 154
160
0.364
0.898 161/1
0.899 161/2
163/1
0.300 163/2
0.897
0.283 165
168
0.910
0.413 169
171
0.150
0.150 172
0.466 173
0.595 174
176
0.910
0.526 178/1
0.530 178/2
0.526 179
0.283 180
0.170 181
0.142 182
0.364 183
0.040 184
0.061 185
0.105 186
0.203 188/1
0.202 188/2
0.247 192
0.041 193/1
0.076 193/2
0.129 194
195
0.235
0.255 196
197
0.850
0.101 198
199
0.170
0.368 200
0.182 201
0.154 202
203
0.073
0.696 204
0.926 205
206
0.932
0.975 207
0.190 208
0.259 209
(1)
(2)
0.368
210
212
0.045
0.154
213
0.170
214
215
0.049
216
0.032
0.117
217
218
0.089
219
0.194
0.344
220
0.009
222
0.040
223
0.040
224
0.295
225
226
0.243
227
0.510
0.028
228
0.081
229
0.014
230
231
0.336
0.210
232
0.210
235
0.947
236
0.036
237
0.300
238
0.600
239
0.400
242
262
0.093
0.121
263
0.073
268
269
0.040
0.013
270/1
0.015
270/2
0.170
271
0.129
272
0.202
273
274
0.251
275
0.190
0.567
276
0.032
277
0.352
278
0.176
279
279/2
0.352
279/3
0.117
0.235
280 4099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
281
0.028
0.219 282/1
282/2
0.073
0.073 283/3
0.214 283
0.656 284
0.210 285
0.162 286
0.162 287
0.089 288
0.089 289
0.073 290
0.182 291
0.012 292
0.243 293
0.069 294
0.069 295
296
0.049
0.028 297
0.429 298
0.077 299
300
0.040
0.295 301
0.518 302
303
0.105 304
0.057
0.202 306
307
0.235
0.036 308
0.336 309
0.028 310
0.049 311
0.101 312
0.125 313
0.231 314
0.360 315
1.772 316/1
0.858 319
0.648 321
0.275 323
0.202 324
0.781 325
0.563 326
328
0.789
(2)
(1)
0.275
329
0.194
330
0.129
331
0.076
333
0.174
335
0.109
336
0.906
339
0.494
342
0.619
343
0.008
344
0.526
345
0.934
347
348
0.304
0.283
350
351
1.360
0.105
352
0.101
353
0.008
354
0.425
355
1.007
358
0.772
359
0.040
360
0.040
361
0.134
362
0.134
363
0.162
364
365
0.134
0.154
366
0.251
367
0.040
368
0.202
371
2.481
372
0.085
373
0.210
374
0.129
375
0.010
379/1
0.010
379/2
1.073
380/1
1.282
380/2
0.458
381
0.737
382
0.575
383
0.121
384
0.057
385 4100
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.081 386
387
0.105
0.020 388
0.202 389
0.162 390
0.648 391
0.283 392
0.032 393
0.121 394
0.085 395
0.214 396
1.092 397
398/1
0.963
0.910 398/2
1.574 399
0.388 400/1/2
0.809 400/2
0.270 400/2/2
0.283 401
0.716 404/1
0.717 404/2
405/1
1.100
1.129 405/2
1.400 406
0.202 408
0.684 410
0.514 412
1.214 413
0.200 414/2
0.040 415
0.364 416
0.829 418
0.384 419
0.930 420
0.089 421
0.405 423
0.148 425
0.231 426
0.567 427
0.200 428
0.405 430
2.800 432
0.486 434
0.955 435
(2)
(1)
0.781
436
0.344
438
0.170
439
0.364
440
0.526
441
1.032
442
0.817
443
0.628
459
0.575
460
0.273
466/1
0.273
466/3
0.273
466/4
0.437
468/1
0.729
468/2
0.380
501
0.138
503
1.931
519
2.387
520
0.300
537
0.587
541
0.397
542
543
0.515
0.887
547
0.450
603
616
0.243
0.312
617
0.750
618
0.250
620
624
0.575
0.100
625
0.409
626
627
0.575
1.100
628
1.151
632/2
0.101
633/2
0.178
634/2
0.053
635
2.200
639
0.350
640
0.563
642
643
0.348
0.263
644
0.020
647
0.470
648/1 भाग 1 ]
4101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.186 649
0.162 654
655
0.421
0.081 656
0.061 657
0.223 658
0.223 659
0.425 660
0.024 661
0.336 662
0.129 663
664
0.049
0.032 665
0.040 666
0.332 667
0.024 668
0.162 669
670
0.364
0.429 671
0.263 672
1.491 673/1
673/2
2.836
3.230 673/3
673/4
1.493
0.105 674
0.109 675
676
0.081 677
0.388
0.833 678
679
0.081
0.121 680
0.170 681
0.263 682
0.170 683
0.040 685
0.194 686
0.069 687
688
0.057
0.032 689
0.526 690
0.008 691
0.040 692
0.202 693
0.049 694
(2)
(1)
0.077
695
696
0.599
697
0.061
0.040
700
0.121
701
0.121
702
1.457
703
704
0.121
0.466
705
0.441
706
0.227
707
708
0.117
0.660
709
0.800
716
718
1.000
0.450
719
0.093
720
0.500
722
737
0.110
738
0.162
0.405
739
740
0.040
0.417
741
0.372
742
743
0.140
0.214
744
0.360
745
0.113
746
0.364
747
0.219
748
0.040
749
0.129
752
753
0.263
0.259
754
755
0.648
756
0.113
0.061
759
0.061
761
0.259
763
764
0.138
0.257
765/1
0.257
765/2
0.091
766/1
0.012
767 4102
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.065 768
0.008 769
770
0.081
0.057 771
0.049 772
0.023 773/1
0.023 773/2
0.021 773/3
0.024 773/4
0.200 834
0.223 839
0.028 840
0.125 841
0.657 842
0.049 847
0.057 848
0.020 849
0.433 851
0.073 852/1
0.024 852/2
0.025 852/3
0.057 853
0.228 854/1
0.101 854/2
0.101 854/3
0.474 855
0.024 856
0.190 858
0.202 859
0.016 860
861
0.061
0.081 862
0.287 863
865
0.817
0.016 866
867
0.040
0.061 868
0.028 869
870
0.101 871
0.174
0.478 872
0.162 873
0.117 874
0.150 875
(2)
(1)
0.279
876
0.312
878
0.210
879
0.316
881
0.028
882
0.040
884
0.316
885
0.214
886
0.121
887
0.024
889
0.785
890
0.182
893
0.425
894
0.384
895
0.384
896
0.162
897
0.926
898
0.016
899
0.543
900
0.522
902
0.040
903
0.729
904
905
0.146
0.073
906
0.077
907
0.077
908
0.028
909
0.016
910
0.020
911
0.016
912
0.024
913
0.024
914
0.024
915
0.016
916
0.016
917
0.016
918
0.040
919
0.040
920
921
0.016
0.020
922
0.020
923
0.020
924
0.049
925
0.069
926 4103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.049 927
0.012 928
0.024 929
930
0.013
0.053 931
0.040 932
933
0.049
0.040 934
0.131 935
0.154 936
0.040 937
0.053 938
939
0.081 940
0.518
0.227 941
942
0.255
0.125 943
0.450 944
0.121 945
0.295 948
0.396 949
0.158 950
0.089 957
0.061 966
0.040 968
0.138 970
0.717 971
0.028 972
973
0.101 974
0.142
0.202 975
0.020 976
0.049 979
0.061 980
0.012 981
0.053 982
0.081 983
1.028 984
0.486 985
0.543 987/1
987/2
0.543
1.270 988
991/1
0.368
0.304 991/2
(2)
(1)
0.668
991/3
991/4
0.538
0.636
994
0.368
995
0.506
996
0.656
997
0.539
998
0.368
999/1
1000
0.773
0.109
1001
1002
0.672
0.506
1003
1004
0.530
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1005
0.401
1006
0.749
1008
1009
0.595
1010
0.789
0.401
1012
0.291
1013
1014
0.845
0.809
1015
0.312
1018
1020
0.291
1022
0.615
0.922
1023
1024/1/1
0.611
0.769
1024/1/2
0.466
1025
0.089
1026
0.150
1027/1
1027/2
0.146
0.101
1028/2
0.809
1029
1030
0.340
1031
0.316
0.214
1033
0.470
1034
1035
0.292
1036
0.506
0.397
1037
0.312
1038
1.036
1039
1040
0.028 4104
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.162 1041
0.016 1042
1043
0.692
0.182 1044
0.688 1045
0.101 1046
0.020 1047
0.016 1048
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1051
0.194
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0.032 1054
0.028 1055
0.040 1056
1.208 1057
1058
0.162
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0.214 1060
0.089 1061
0.089 1062
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1065
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1071
0.170
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0.817 1073
0.251 1074
0.057 1075
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0.057 1080
0.040 1081
0.125 1082
0.113 1083
0.053 1084
(1)
(2)
0.356
1085
0.154
1086
1088
0.081
0.146
1089
0.101
1090
0.267
1091
0.028
1092
0.494
1093
0.275
1094
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1095
0.057
1096
0.040
1097
1098
0.656
0.125
1099
0.069
1100
0.266
1101/1
1101/2
0.062
0.020
1102
0.482
1103
0.101
1105
0.008
1106
0.008
1107
0.219
1109
0.020
1112
0.105
1113
0.162
1114
0.319
1115
0.287
1116
0.040
1117
0.040
1118
0.632
1119
0.781
1120
0.016
1121
0.020
1122
0.069
1124
1126
0.061
0.028
1127
0.721
1128
0.012
1129
0.227
1130
1131
0.417
0.089
1132
1133
0.016
0.057
1134 4105
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.020 1135
1136
0.020
0.012 1137
0.024 1138
0.028 1139
0.032 1140
0.251 1141
0.111 1142/1
0.070 1142/2
0.070 1142/3
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0.040 1155
0.286 1198
0.300 1200
0.103 1203
0.016 1201
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0.121 1206
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0.202 1209
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0.215 1218
0.628 1219
0.012 1220
0.494 1221
0.405 1222
(2)
(1)
0.672
1223
0.008
1224
0.971
1225
1227
0.206
0.182
1229
0.930
1230
0.243
1231/1
0.534
1231/2
0.454
1231/3
1.189
1232
1.433
1233/1
1.307
1233/2
0.854
1233/3
1233/4
0.599
1.025
1233/5
0.287
1234
0.413
1235
0.239
1238
0.142
1239
1.141
1242/1
0.704
1245
0.773
1247/1
0.771
1247/2
0.036
1247/3
1250
1.639
4.634
1251
0.789
1252
1.701
1253
0.688
1254
0.874
1255
1256
0.749
1257
0.676
0.271
1258
0.575
1259
1260
0.086 4106
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
1261
0.393
0.012 1262
0.223 1263
1264
0.101
0.097 1265
0.182 1266
0.101 1267
0.101 1268
1269
0.040
0.251 1270
0.101 1271
0.223 1272
0.578 1273
0.040 1274
0.459 1275
1.040 1276
1.384 1277
1.238 1278
0.729 1281/2
0.543 1281/3
0.275 1281/4
0.575 1281/5
0.559 1281/6
0.263 1281/7
0.223 1283
0.344 1284
0.109 1285
0.162 1286
0.587 1287
0.567 1288
1.700 1290
0.283 1291
0.387 1292
0.182 1293
0.303 1296/1
(2)
(1)
1.254
1298
0.506
1300
0.870
1301
0.886
1302
0.680
1303
1.420
1304
0.223
1305
0.283
1306
0.858
1308/1
0.850
1308/3
0.255
1308/4
0.809
1310
1.462
1311
0.283
1313
1.133
1314/1
1.113
1314/2
0.283
1315
0.769
1316
0.991
1317
1.598
1318
0.065
1320
0.170
1321
0.119
1323
0.075
1324
0.080
1325
0.134
1326
0.340
1328
0.299
1330
0.055
1331
0.170
1333
0.239
1334
0,405
1335
0.020
1336
0.575
1337
0.090
1338 4107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.050 1339
0.040 1340
0.551 1341
0.028 1342
0.151 1343
0.146 1345
0.040 1347
0.372 1350
0.768 1351/1
0.405 1352/1
0.101 1353
0.066 1355
0.202 1356
0.020 1357
0.881 1358
0.028 1359
0.222 1360
0.494 1361
0.210 1364
0.129 1365
1368
0.539
1.991 1370/1/3
0.202 1371
0.162 1373
0.263 1374
0.450 1375
0.299 1376
0.032 1377
0.032 1378
0.053 1379
0.045 1380
0.121 1381
0.097 1382
0.073 1383
0.020 1384
0.405 1385
0.243 1386
0.356 1388
0.315 1390/1/2
1.000 1390/1/3
0.219 1390/4
0.963 1391
(2)
(1)
0.413
1392
0.510
1394
0.890
1396
0.559
1399
1400
0.189
0.174
1401
0.200
1417
0.253
1419
0.214
1421
0.061
1422
0.089
1424
0.709
1425
0.223
1426
0.267
1427
0.478
1429
0.821
1430
0.182
1434
0.121
1436
0.016
1437
0.174
1438
1440
0.640
0.591
1442
0.150
1444
0.061
1445
0.105
1446
0.166
1447
0.203
1448/1/1
0.197
1448/2/2
0.222
1448/3/3
0.182
1449
0.263
1450
0.105
1451
1452
0.101
0.619
1456
1457
0.097
0.146
1458
0.069
1464/2/1
0.377
1464/2/2
0.150
1464/3
0.050
1479
0.526
1481/1
0.100
1484 4108
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.130 1485
1486
0.135
0.600 1487/1/1
0.100 1487/2/1
0.551 1487/3
0.162 1488
0.417 1489
0.498 1490
0.421 1491
0.445 1492
0.178 1493
0.231 1494
0.279 1495
0.215 1496
0.466 1497
0.518 1498
0.162 1499
0.032 1500
1502
0.866
0.526 1504
0.364 1505
0.210 1508
0.125 1509
0.101 1510
0.032 1511
1.311 1512
0.061 1513
0.332 1514
0.190 1515
0.012 1516
1.538 1517
0.073 1518
0.182 1519
0.089 1522
0.113 1523
0.425 1524
0.400 1526
0.020 1527
0.073 1528
0.040 1529
0.162 1532
0.200 1538
0.146 1543
(2)
(1)
0.225
1544
1546
0.150
0.384
1545
0.142
1547
0.283
1548
0.299
1549
0.020
1550
1551
0.999
0.065
1552
0.470
1554
0.743
1555
0.445
1556
0.781
1557
1.618
1558/1
1.567
1558/2
0.429
1560
0.142
1561
0.486
1563
0.384
1564
1565
0.322
0.146
1566
0.518
1567
0.043
1570
0.441
1577
0.514
1582
0.064
1584
0.182
1586
0.100
1587
0.282
1588
0.142
1647
0.097
1648
0.730
1649
योग 373.353
(2 ) बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 8 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- घुवारा
(ग) नगर/ ग्राम- बन्न ( बरेला )
घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -246.572 हैक्टर .
(
ख. नं.
अर्जित रकबा (है. में) (1)
(2)
1.732
3
4
0.049
5
0.777
6
0.150
7
1.635
0.737
8
9
0.947
10
0.429
11
1.801
12/1
0.304
12/2
0.384
13
1.761
14
0.101
0.453
15/1
15/2
0.453
16
0.494
17
0.676
18
0.081
19
0.490
0.304
20
21
0.020
0.024
22
24
0.045
26/1
0.310
0.310
26/2
0.310
26/3
27
1.311
28/1
1.161
(2)
(1)
0.284
28/2/1
28/2/2
0.283
0.400
31/1
31/3
0.100
0.381
36
0.420
37/1
37/2
0.420
0.419
37/3
40
0.490
1.584
41/1
41/2
1.103
0.049
43
0.636
44/1
44/2
0.219
0.571
45
46/1
0.601
0.600
46/2
0.600
46/3
47/1/1
0.180
0.407
47/1/2
0.486
47/2
48
1.923
0.765
49/1
49/2
0.560
50
0.069
51
1.558
52
0.129
0.922
53
55
1.352
57
1.206
0.930
59
0.500
60/1
62
0.324
0.057
64
65
0.049
66
0.081
67
0.709
70
0.081
2.059
72
73/1/1
0.197
73/1/2
0.197
0.197
73/1/3
0.445
63/2
74/1
0.206
74/2
0.206 4110
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
74/3
0.207
0.842 75/1
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(2)
(1)
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140
0.777
141
146/1
0.391 भाग 1 ]
4111
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
146/2
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(2)
(1)
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215/1
0.213 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4112
(2) (1)
215/2
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0.094
261/2
0.095
261/3 4113
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.192 262/1
0.192 262/2
262/3
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309
310
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
311/2
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(2)
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358
0.214
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359 4115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
(1)
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0.457
426/2 4116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.458 426/3
427/1
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442/1
0.097
0.048 442/2
0.049 442/3
0.121 443
0.016 444/1
0.008 444/2
0.012 444/3
445
0.049
0.040 447
0.032 448
0.032 449
454
0.239
0.073 455
0.016 457/1
0.012 457/2
0.012 457/3
0.158 458
0.405 459
468
0.530
0.372 469
470
1.092
0.777 471/1
1.012 471/2
0.809 471/3
0.809 471/4
0.202 472
0.947 477/1/1
(2)
(1)
0.632
477/2/1
0.632
477/2/2
0.631
477/2/3
1.896
477/3
2.193
478
0.218
484/1
0.217
484/2
0.217
484/3
0.567
485
0.255
486
0.061
487
0.328
492
0.049
494/1
0.551
495
1.108
496
1.255
497
2.600
498/1
0.260
498/2
0.261
498/3
0.400
499/1
501
0.425
0.405
505
506
0.845
0.841
508
0.032
509
0.019
510/1
510/2
0.019
510/3
0.019
0.971
511
0.146
512
0.445
513
514
0.101
0.219
515
516
0.344
517
0.121
0.356
519
0.129
520
0.089
521
0.036
522
0.283
523
0.053
524
0.069
525
0.105
526
527
0.101 4117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
528
0.239
0.178 529
530
0.154
0.725 531
0.057 532
0.069 533
534
0.194 535
0.251
0.219 536
537
0.263
0.259 538
0.243 539
0.134 540
541
0.190
0.032 542
543/1
0.105 543/2
0.105
0.118 544/1
544/2
0.113
0.093 545/1
0.093 545/2
546/1
0.141
0.146 546/2
547/1
0.093
0.097 547/2
0.211 548/1
0.206 548/2
0.539 549
0.067 550/1
0.068 550/2
550/3
0.067 551/1
0.021
0.020 551/2
0.020 551/3
0.212 552/1
0.212 552/2
0.212 552/3
0.206 553/1
0.211 553/2
554/1
0.060
0.061 554/2
0.121 555
556
1.315
0.053 557
(2)
(1)
0.121
558
0.089
559
0.101
560
0.595
561
0.587
562
564
0.590
0.328
565
0.474
566
0.445
567
0.146
568
0.295
569
570
0.376
0.466
571
572
0.466
0.340
573
575/1
0.567
0.200
575/2/1
0.287
575/2/2
0.040
576
0.020
577/1
0.020
577/2
0.247
578/1
0.247
578/2
0.121
579
0.040
580
581
0.194
582
0.113
0.045
583/1
0.048
583/2
0.202
584/1
0.203
584/2
0.077
585
0.324
589/1
589/2
0.162
0.648
590
591
0.243
0.543
592
0.040
593
0.102
594/1/1
0.102
594/1/2
0.205
594/2
0.312
595
0.020
596
597
0.328
598
0.081
599/1
0.410 4118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
0.410
599/2
0.400
599/3
1.019
600/1/1
600/1/2
1.019
0.679
600/2/1
0.679
600/2/2
0.680
600/2/3
600/3
2.039
0.870
601
0.405
602/2
0.287
603
604
0.445
0.243
605
606
0.170
0.016
607
608
1.019
3.504
609
0.769
616
योग .. 246.572
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण के भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 9 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- घुवारा
(ग ) नगर/ग्राम-सरकना
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -237.643 हैक्टर.
अर्जित रकबा ख. नं.
(हे. में)
(2)
(1)
1
0.971
0.999
2
3
0.851
(2)
(1)
5
0.688
0.551
7
0.426
9
10
1.125
0.830
11
12
0.934
13
0.749
14
1.019
0.129
16
0.105
17
0.364
18
0.263
19
0.227
20
0.239
21
0.121
23
24
0.104
0.251
27
28
0.802
0.206
29/1
0.251
29/2
0.505
29/3
1.000
29/4/1
0.283
29/5
0.372
29/6/1
0.154
29/6/2
0.566
30/1/1
0.219
30/1/2
0.083
30/2/1/1
0.083
30/2/1/2
0.166
30/2/1/3
30/2/2/1/1
0.075
0.035
30/2/2/1/2
0.111
30/2/2/2
0.111
30/2/2/3
31
0.178
0.040
32/1/1
0.039
32/1/2
0.039
32/1/3
0.029
32/2/1
0.029
32/2/2
32/2/3
0.059
0.291
33/1/1/1
0.291
33/1/1/2
0.582
33/1/2 4119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.582 33/1/3
0.436 33/2/1
33/2/2
0.873
0.437 33/2/3
0.761 37
0.652 38
0.461 39-क
39-ख
0.457 40
1.056
0.255 42/1
0.255 42/2
0.364 43
0.478 44/1
0.628 44/2
0.344 45/1
0.446 45/2
46
0.142 47
0.479
0.502 48/1
0.404 48/2
0.826 50/1
0.890 50/2
0.628 51
0.402 53/2/1
0.462 54/1
0.200 54/2/1
0.302 54/2/2
0.200 54/2/3
0.510 54/6
0.202 54/7
54/8
0.486
0.486 54/10
0.486 54/11
0.301 54/12/1
0.063 54/12/2
0.087 54/13/1
0.150 54/13/2
0.084 54/13/3/1
0.084 54/13/3/2
0.146 55/3/1/1
0.145 55/3/1/2
0.351 55/3/2/1
0.350 55/3/2/2
0.700 55/3/3
(2)
(1)
57/1/1
0.393
57/1/2
0.600
0.607
57/1/3
0.405
57/1/4
0.177
57/3/1
0.960
57/3/2
57/6
0.198
0.198
57/7/1
0.405
57/7/2
0.490
57/8
57/9
0.688
1.189
57/10
57/12
0.434
0.287
57/13
1.239
58/5
0.559
60
0.151
61/1
0.151
61/2
61/3
0.153
61/4
0.152
0.388
62
0.890
63
0.089
64
0.255
65
66
0.129
67
0.129
0.065
68
0.020
69
0.020
70
0.291
71
72
0.089
73
0.012
74
0.049
0.121
75
76
0.263
0.450
77
78
0.057
0.275
79
0.020
80
81
0.105
0.328
82
83
0.182
84
0.162
0.113
85 4120
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
86
0.101
0.101 87
0.227 88
0.202 89
90
0.089
0.162 91
0.150 92
0.243 93
0.283 94
0.291 95
96
0.267 97
0.312
0.324 98
0.235 99/1
99/2
0.081
0.182 100/1
100/2
0.182
0.142 101
102
0.287
0.134 103
104
0.113
0.089 105
0.587 106
107
0.426
0.422 108
109
0.583
0.256 110/1
0.256 110/2
0.256 110/3
0.256 110/4
111
0.422
0.513 112
0.044 113/1
0.043 113/2
0.043 113/3
0.044 114/4
0.089 115
0.184
0.553 116/1/2
0.308 116/2
0.542 116/3/1
116/3/2
1.959
0.421 117
0.405 120
(2)
(1)
121/1
0.162
0.158
121/2
121/3
0.162
0.729
122/4
0.107
122/5/क/1/2
0.108
122/5/क/1/1
0.216
122/5/क/2
0.216
122/5/क/3
0.162
122/5/ख/1
0.162
122/5/ख /2
122/5 /ख/3
0.323
122/6
0.809
1.708
122/7
2.262
122/9
0.405
123
124
0.704
125/1/1
0.110
125/1/2
0.109
0.076
125/2/1
0.077
125/2/2
0.219
125/3
0.070
126/1/1
0.071
126/1/2
0.140
126/2
127
0.223
0.656
128
0.097
129
0.376
130
0.870
131
132
0.045
0.101
133
0.036
134
0.138
135
0.075
136/1/1
0.075
136/1/2
0.040
136/2/1
0.040
136/2/2
0.150
136/3
137
0.081
0.142
138
0.121
139
0.166
140
0.129
141
142/1/1/2
0.061 भाग 1 ]
4121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(1)
(2)
0.061 142/1/1/2
0.122 142/1/2
0.060 142/1/3/1
0.060 142/1/3/2
0.070 142/2/1/2
142/2/2/1
0.091
0.090 142/2/2/2
142/2/3
0.181
0.060 143/1/1/1
143/1/1/2
0.059 143/1/2
0.193
0.097 143/1/3/2
0.097 143/1/3/1
0.062 144/1/1
0.062 144/1/2
0.065 144/2/1
144/2/2
0.065
0.130 144/3
0.154 145
0.081 146
0.061 147
148
0.870
0.384 149
0.405 150
0.219 151/1
151/2
0.239
0.219 151/3
0.198 151/4
0.220 151/5
0.220 151/6
152
0.134
0.106 153/1
153/2
0.319
0.020 154
0.122 155/1
155/2
0.364
0.066 156/1
156/2
0.197 157
0.073
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0.344 158/2
0.012 159
0.136 160/1
0.410 160/2
(2)
(1)
0.057
161
0.154
162
0.093
163
0.053
164
0.138
165
0.154
166
0.255
168/1
0.764
168/2
0.146
169
0.154
170
0.091
171
172
0.223
173
0.085
174
0.089
0.081
175
0.089
176
0.113
177
178
0.154
0.356
179
0.194
180
0.364
181
182
0.008
183
0.194
0.105
184
0.061
185
186/1/1
0.047
0.089
186/1/2
186/2
0.089
0.777
187/2
0.089
188
0.178
191
192
0.121
0.878
193
0.458
194
0.134
195
196
0.134
197
0.474
0.809
198
0.583
199
200
0.178
0.397
201/1
201/2/क
0.186
201/ 2/ख
0.182
202
0.146 4122
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.020 203
0.081 204
0.384 205
206
1.485
0.518 207/2
0.587 207/3
1.117 208/क
1.176 208/ख
0.162 209
0.291 210
0.021 211
0.246 212
0.170 213
0.162 214
0.065 215
0.223 216
0.142 217
220/2
0.162 220/3
0.142
0.142 220/4
1.902 220/6
0.374 220/7/1/1
0.124 220/7/1/2
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257/9/1
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0.050
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257/9/3
0.150
257/14/क 4123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
(1)
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330
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
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380
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381
0.352
382 4125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
(1)
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453/2
453/3
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0.000
454 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4126
(2) (1)
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(2)
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1007/2
0.324
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
(1)
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1071 4128
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(1)
(2)
0.121 1072
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0.016 1096/4/क/1/ 1
0.014 1096/4/क/1/2
0.029 1096/4/क/2
0.020 1096/4/क/3
0.089 1096/4/ख
0.073 1096/5 /क/ 1
0.073 1096/5/क/2
0.073 1096/5/क/3
0.219 1096/5/ख
0.041 1096/6/क/ 1
0.040 1096/6/क/2
0.040 1096/6/क/3
0.105 1096/6/ख/ 1
0.017 1096/6/ख/2
0.068 1096/7/1
0.067 1096/7/2
0.067 1096/7/3
0.033 1096/8/क/1
0.034 1096/8 /क/2
1096/8 /ख/1
0.046
0.028 1096/8 /ख/2
0.034 1096/8/क/3
0.027 1096/8/क/3
(2)
(1)
1097
1.032
1098/1/1/1
0.103
0.103
1098/1/1/2
1098/2/1
0.154
0.154
1098/2/2
0.206
1098/1/2
0.206
1098/1/3
0.309
1098/2/3
0.194
1099/1/क/1 / 1
0.194
1099/1/क/1/2
0.291
1099/1 /ख/1
0.291
1099/1 /ख/2
0.582
1099/1 /ख/3
0.575
1099/2
0.388
1099/1/क/2
0.388
1099/1/क/3
0.267
1099/5/क/2
0.266
1099/5/क/3
0.090
1099/5/क/4
0.133
1099/5/क/1/ 1
0.133
1099/5/क/1 / 2
0.099
1099/ 5/ख/1
0.099
1099/5/ख/2
0.198
1099/ 5/ख/3
0.567
1101/1
0.611
1101/2
1102
1.339
0.392
1103/1
0.393
1103/2
0.462
1104
1.145
1105
0.809
1106/1
0.680
1109
1.291
1112
0.470
1115
0.400
1116/1
0.656
1120
0.789
1121
1122
1.477
1.821
1123
0.445
1124/1125
0.682
1126/1/1
0.682
1126/1/2
0.405
1126/2/1
0.405
1126/2/2
0.201
1129/1 4129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.200
1129/2
0.200
1130/1
2.016
1131/1
1131/2/1
0.400
0.575
1132
0.777
1136/1
0.263
1136/2
0.575
1136/4
0.583
1136/5
1137/1
0.100
0.800
1137/2/1
0.300
1137/2/2/1
0.400
1137/2/2/2
0.239
1163
0.253
1164/1
0.253
1164/2
0.118
1165/1
0.118
1165/2
0.214
1166/2
योग .. 237.643
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 10 -अ-82 - भू-अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ ग्राम- छतरपुर ( पूरक )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.557 हैक्टर.
ख. नं.
अर्जित रकबा (है. में)
(2)
(1)
3438/3 मेसे
0.009
(2)
(1)
0.009
3438/3 मेसे
0.009
3438/3 मेसे
0.009
3438/3
0.009
3438/3
0.009
3438/3
0.009
3438/3
0.009
3438/2/1
0.009
3438/2/1
0.009
3438/2/1
0.009
3438/2/1
0.009
3438/2/1
0.009
3438/2/1
0.009
3438/2/1
0.009
3438/2/1
0.009
3438/2/1
0.018
3438/2/1
0.009
3438/2/1
0.009
3438/2/1
0.009
3438/11/3
0.009
3438/2/19
0.009
3451/1/9
0.009
3451/1/1
0.009
3456/1/2/3
0.009
3456/1/2/6
0.009
3457/1/5/2
0.009
3438/2/15
0.035
3800
0.090
3802
0.040
3799
0.105
3797/1/1
0.030
3797/2/1
0.002
3797/2/2
3797/2/3
0.003
योग .. 0.557
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .-ललितपुर- सिंगरौली ( खजुराहो ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर भू- अर्जन कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4130
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2013
प्र.क्र. 23 - अ 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छतरपुर
(ख ) तहसील - लवकुशनगर
(ग) ग्राम-रेखा,
( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.808 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.022
455
0.125
456,457,462
0.010
430
0.154
425,428/2
0.172
421
0.010
312
0.025
319/1
0.015
57/1
0.010
466
0.175
464,465
0.090
72
0.808
योग
(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 25 - अ 82-2012-2013.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-लवकुशनगर
(ग ) ग्राम- देवीखेड़ा,
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.090 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.005
15
0.010
62
0.070
207/1
0.005
297
0.090
योग
(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 26- अ 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- पट्टी,
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.458 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हेक्टर में ) (2)
(1)
0.320
204/1
0.020
204/3
0.014
0.044
201 192
204/2
0.060 योग 0.458 4131
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
( 2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र.क्र . 28 - अ 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- गिरधोरी,
( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.450 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हेक्टर में) (2)
(1)
327/2/1
327/2/2
327/2/3
367/1
367/2
0.060 0.060 0.060 0.090 0.180 0.450
योग
(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत गिरधोरी शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र.क्र . 29 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम-पीरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.045 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.045
2406
योग 0.045
(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 30- अ 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- हंसपुरा ,
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.380 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.270
0.020
0.005
0.030
0.015
219 585 586 587 588 589
0.040 योग 0.380
(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा एवं मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4132
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 3 दिसम्बर 2013
पत्र क्र. 1359 - भू- अर्जन- पथरिया- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- बटियागढ़
( ग) नगर/ ग्राम-पौंड़ी, नयागांव , डूंगरूपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.13 हेक्टेयर .
ग्राम-पौंड़ी
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
5 में से
1.33
6 में से
0.47
0.30
7 में से
0.17
9/1 में से
9/2में से
0.16
0.16
9/3में से
0.20
10में से
0.96
11/1 में से
0.40
11/2में से
13/1 में से
1.68
13/2में से
0.60
14में से
1.10
0.30
15 में से
0.59
20 में से
0.35
21 में से
0.80
46 में से
योग 9.57
ग्राम-नयागांव
1.60
2में से
0.67
3 में से
8/1 में से
0.20
0.72
8/2में से
[ भाग 1
(2)
(1)
8/3में से
0.06
0.48
8/4में से
0.08
8/5में से
8/6 में से
0.42
0.20
8/7 में से
8/8 में से
0.41
9/1 में से
0.61
0.61
9/2में से
0.60
9/3में से
10में से
0.39
0.14
11/1 में से
11/2में से
0.13
0.13
11/3 में से
0.05
26/1 में से
0.25
12/1 में से
0.04
12/2में से
24/3 में से
0.15
0.40
42में से
43/1 में से
0.18
53/1 में से
0.09
53/2में से
0.18
61/1 में से
0.03
61/2में से
0.05
61/3में से
0.09
63में से
0.15
0.12
69/1, 2 में से
0.12
95 में से
94में से
0.10
93में से
0.12
0.15
108/1 में से
108/2में से
0.05
0.16
114/2में से
योग . 9.93
ग्राम-डुंगरूपुरा
0.13
61 में से
0.08
64/1 में से
64/2में से
0.04
0.07
65/1 में से
0.03
65/2में से
0.03
75/2में से
0.15
75/1 में से
43/1 में से
0.10
0.63
योग
20.13
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता 4133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
है- भिलौनी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर में आने वाली भूमि हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
पत्र क्र. 1360 - भू-अर्जन पथरिया-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील-पथरिया
(ग ) नगर/ग्राम- चौपरा , नंदरई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
खसरा क्रमांक (1)
0.10
36/3में से
0.13
176 में से
योग 0.23
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- चौपरा जलाशय योजना के स्पिल चैनल एवं नहर में आने वाली शेष भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 3 दिसम्बर 2013
क्र. 10412- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल. तक डूब में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- ब्यावरा
(ग ) ग्राम- कुशलपुरा, तालूड़ी, सुवांहेड़ी, नलखेड़ा एवं पगारा (घ) लगभग क्षेत्रफल-90.102 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नं.
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-कुशलपुरा
28 में से
0.372
32/1/1
0.330
0.126
33
0.275
35/1
0.070
34/1
0.273
34/2
0.225
48/1
0.584
49/1
0.152
51/1
0.179
51/2
51/3
0.152
51/4
0.152
0.528
52/1
0.138
53
0.960
90में से
0.257
91 में से
0.492
92में से
0.026
106 में से 4134
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.177 107 में से
0.117 110में से
0.295 111 में से
0.130 114 में से
2.048 115 में से
0.900 118 में से
0.050 119
0.190 120
0.028 121/1
योग
9.226
ग्राम-तालूड़ी
0.100 965/2/1
0.030 955/1/30
0.032 955/1/31
0.013 955/1/32
0.300 955/1/33
0.100 955/1/25
0.140 955/1/26
947/38
0.130
0.168 947/9
0.911 945/2
0.486 944
0.126 725/2
0.200 940/2
0.200 940/1
717
0.051
0.038 718
1.012 720
722
0.873
0.152 714
0.581 706/2
0.025 707
0.300 955में से
0.115 947/29
0.128 947/40
0.115 947/41
0.240 947/43
0.230 947/37
0.598 915
1.356 912/1
(2)
(1)
0.126
725/1
0.038
719
0.150
715
0.506
716
0.063
708
0.099
709
0.226
706/1
0.291
674
0.125
675
10.374
योग
ग्राम-सुवांहेड़ी
0.051
13
0.125
24
0.090
36
0.089
14/1
14/2
0.013
15
0.139
17/2
0.345
0.534
22/1
0.260
19
0.115
0.064
76/6/1
0.074
21/1/1
0.060
21/1/2
0.068
21/2
0.253
23/1
23/2/1
0.316
23/2/2
0.253
0.253
23/2/3
0.506
23/2/4
0.016
40में से
0.132
51/1
0.010
255/63/1
0.126
65में से
0.173
74/1/1
0.407
76/4/1 में से
0.070
76/4/2
0.157
76/7
0.956
76/11/1
2.000
194/1/1/3/6 4135
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
194/1/1/4
0.733
0.987 194/1/2/3
0.085 194/1/3/8
2.000 194/1/2/4
2.000 194/1/3/4
2.000 194/1/3/5
0.500 194/7
0.085 74/2/1
16.045
योग
ग्राम-नलखेड़ा
1.101 2/1/2
0.100 86/1/3/3
1.503 2/1/3
2.529 2/1/4
2/1/5
1.106
0.024 253/2
1.012 2/4
2/5
0.379
1.012 2/6
0.500 2/7
0.253 86/1/1
0.089 111/3
0.114 113
0.386 250/2
0.093 251/2
0.150 252/2
0.038 114/1
0.038 114/2
0.089 115
0.240 116 में से
1.012 229/1
0.306 229/2
0.076 238
0.025 239
240
0.215
0.076 241
0.089 245
0.215 242
0.405 244
0.595 243
(2)
(1)
0.493
247
0.266
246
0.316
248
0.506
86/1/2
86/2
0.190
0.215
86/3
0.114
89/1
0.101
89/2
0.101
89/3
0.379
110
0.089
0.089
111/2
0.100
264/1
264/2
0.100
0.519
231
232/1
0.171
232/2
0.171
0.386
250/1
0.186
251/1
0.405
252/1
0.316
234
0.038
236
0.051
237
3.869
2/1/7/2
0.367
249/1
0.367
249/2
0.070
253/1
0.024
253/3
253/4
0.118
0.118
253/5
0.037
254/2
0.125
254/3
0.519
254/4
0.100
264/1
24.786
योग
ग्राम- पगारा
72
0.038
0.101
319
0.126
321/1
493
0.974
0.139
342/1 4136
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.177 353
0.569 73
0.228 74
75/1
0.189
0.031 76/2
297/1
0.158 75/2
0.190 76/1
0.032
0.158 297/2
0.057 77/1/1
0.183 296/1
300/2/2
0.459
0.057 77/1/2
296/2
0.133
0.253 300/2/4
0.054 361/2/1
0.054 361/2/1
293
0.215
0.215 340
0.444 294
0.632 239/1
300/1/1
2.529
0.253 302/3
0.177 304/2
0.158 332/2
0.064 321/4
0.076 311/2
0.120 307/2
0.089 310/2
0.734 300/1/2
0.101 308
309
0.417
0.819 300/1/3
300/2
1.770 303
0.152 511/2/1
0.169 306
0.152
0.607 327
0.139 312
0.101 313/2
0.105 329/2
0.354 314
0.202 341
0.177 315
(2)
(1)
316
0.164
0.139
317
0.291
336
0.139
318
337
0.291
0.064
321/3
0.063
338/3/2
0.054
361/2/2
0.278
322
323
0.468
0.645
334/2
0.519
90में से
0.263
291
292/3/1
0.017
0.033
292/1
320/1
0.113
321/2
0.114
0.253
338/1
0.034
292/2
0.484
300/3
300/4
0.506
361/2
0.056
320/2
0.051
338/2
0.126
0.017
292/3/2
0.051
320/3
338/3/1
0.063
0.505
511/1/2
0.177
304/1
0.120
307/1
0.088
310/1
0.076
311/1
332/1
0.158
0.139
305/1
0.105
329/3
0.059
305/2
330/1
0.106
0.059
305/3
330/2
0.105
0.059
305/4
0.105
330/3
305/5
0.038
0.051
313/1
0.106
329/1 4137
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
511/1/2
1.607
0.329
0.557
0.329
334/1/1
0.500
511/1/1/3
0.468
0.152
0.253
339/2
0.139
342/2
0.329
0.022
343/1
0.013
351/1
0.079
343/2
0.012
351/2
0.531
0.329
334/1/2
0.504
0.835
333 504 335 352 331 474 533
29.671
योग
90.102
महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू.एल. तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 12147 - भू. -अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम पलोह, प.ह.नं. 7
(घ) लगभग क्षेत्रफल-78.37 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.03
6/1
0.24
17
0.03
97
0.06
118
1.00
37/1
7
0.08
0.90
16/2
0.40
24/2
0.55
8/1
0.01
11
0.25
23
0.73
30
0.08
57
0.60
8/2
0.05
12
0.51
9
0.21
10
0.17
13
0.38
24/1
0.40
36
0.08
46
0.13
51
0.01
56
0.06
197
0.08
199
0.10
372
0.85
14/1
0.60
14/2
0.70
27
0.02
152/1
0.15
156/1
0.22
15/1
18/1
0.05
0.05
90
0.42
172/1
1.29
179/1
0.07
383/1
0.34
15/2
0.04
18/2
0.42
172/2 4138
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
1.30 179/2
0.30 180/2
0.08 383/2
0.13 15/3
18/3
0.04
0.25 15/4
0.10 16/1
16/3
0.24 18/4
0.04
0.03 19
0.57 393
2.99 397
20
1.29
0.44 21
26
0.35 42/2
0.02
0.50 174/1
0.17 177
193/2
0.30 378/3
0.22
0.54 411/18
0.25 22
88
0.07
0.78 24/3
25
0.93
0.21 32
34/1
0.65
0.03 49/1
50
0.10 86
0.03
0.03 107
0.20 120
160
0.36
2.75 173
175
0.84
0.20 186
0.13 190
0.10 192
0.88 194
373
0.01
0.37 28
0.13 29
385
1.07
0.19 33
0.65 34/2
(2)
(1)
0.04
49/2
0.14
89/1
174/2
1.00
0.30
191
193/3
0.30
35
0.04
47
0.07
37/2
1.00
0.04
38
42/3
0.02
0.13
163
0.47
164
165
0.13
167
0.22
0.50
174/4
0.04
188
0.30
193/5
365
0.13
411/17
0.80
0.64
40
41
0.07
119
0.05
53/2
0.04
0.30
193/1
0.22
378/2
44
0.47
45
0.71
53/1
0.02
0.03
54/1
0.01
58
0.01
60/423
0.10
89/2
0.61
174/3
0.30
193/4
0.16
378/4
91
0.04
0.04
92
386
0.20
1.25
390
0.02
93
389
1.25
401
0.50
96
0.06
195
0.08
366
0.02 4139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.03 98
0.04 123
0.02 124
0.02 152/2
0.05 156/2
1.10 166
0.89 170
180/1
0.30
0.50 181/1
1.32 184
0.18 374/1
0.92 382/1
0.28 181/2
0.28 181/3
0.27 183/1
382/2
0.10
0.27 183/2
0.10 382/3
0.19 183/3
0.14 374/2
0.10 382/4
0.33 183/4
0.10 382/5
0.27 183/5
0.10 382/6
0.14 183/6
1.81 185
0.80 380/1
1.61 380/2
388/1
0.35
1.73 388/2
0.57 391
2.88 395
2.16 392
0.45 398/424
1.65 399/1
1.66 399/2
399/3
1.65 399/4
1.65
0.48 400
0.35 406
0.25 409/2
0.41 411/8
1.00 411/9
(2)
(1)
0.60
411/10
1.10
411/11
0.65
411/12
0.40
411/19
योग .. 78.37
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय में किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013
क्र.-क- 12243- भू. अर्जन-2013 प्र. क्र.- 12- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बंडा
(ग) ग्राम- पगरा
(घ) क्षेत्रफल-31.97 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.550
114
0.230
115
0.120
116
1.920
117
0.900
119
130
0.070
0.170
134
135
0.050
0.030
136
0.370
277
0.180
278/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4140
(2) (1)
0.010 278/2क
0.040 278/2ख
0.190 278/3
0.250 279
0.020 280
0.010 294
0.050 308/1
0.040 308/2
0.050 308/3
0.100 337
0.660 339
2.000 342
2.020 344
0.240 347/1
0.240 347/2
0.240 347/3
0.240 347/4
0.250 347/5
348
1.420 350
0.230
1.960 354
2.100 355
356
1.120
0.250 358
1.120 359
360
0.530
0.130 372/1
374
0.730
0.710 375
377
0.270
0.020 378
0.550 379
383
0.040
0.120 384/1
0.360 384/2
0.570 384/3
384/4
0.340 385
1.170
0.880 386
387
1.960
0.060 388/1
0.160 388/2
388/3
0.290
0.710 389/1
(2)
(1)
0.500
389/2
0.720
389/3
0.640
389/4
0.430
389/5
0.640
389/6
योग .. 31.97
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.-क- 12244 - भू-अर्जन-2013 प्र. क्र. 13 - अ- 82-12- 3.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बंडा
(ग) ग्राम- चन्द्रपुरा
(घ) क्षेत्रफल-215.410 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
12
0.100
1.190
13
0.530
15/1
0.440
15/2
16/1
0.060
16/2
0.450
0.400
17/1
0.340
17/2
0.120
18/1
0.460
18/2
19
0.930 भाग 1 ]
4141
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
20
1.350 21
0.680 22
0.750 23/1
0.730 23/2
0.360 23/3
0.370
0.260 24/1
0.210 24/2
0.540 24/3
25
0.660
0.050 26
0.640 27
28
0.750
0.120 29/1
0.230 29/2
30
0.470
0.170 31
0.400 32/1
32/2
0.950 32/3
0.910
2.280 33/1
33/2
1.310
1.000 34
35
0.970
0.100 36
0.660 37
38/1
0.450
0.150 38/2
1.210 39
1.450 40
0.550 41
0.800 42
1.830 43
0.790 44
0.150 45/1
0.150 45/2
0.230 46/1
0.230 46/2
0.760 47/1
47/2
1.000
0.280 48
49
0.860
3.010 50
1.460 51
(2)
(1)
52
1.010
54
0.300
0.460
56
57
0.160
1.120
58
0.530
59/1
59/2
0.800
60
2.600
1.350
61/1
1.650
61/2
0.230
62/1
0.200
62/2
1.250
62/3
0.480
63/1
0.540
63/2
0.710
63/3
0.530
64/1
0.470
64/2
0.190
65
0.350
66
0.420
68
1.500
69
70
0.250
71
0.110
72
1.050
73
1.990
74
0.840
0.270
75/1
1.000
75/2
1.200
75/3
2.400
75/4
1.050
76
77
0.910
0.450
78
0.640
79
80
0.560
0.300
81/1
81/2
0.160
0.140
82/1
0.140
82/2
83/1
0.330
83/2
0.280
84/1
1.000
84/2
0.370 4142
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.52 85
86/1
0.410
0.990 86/2
0.400 86/3
0.700 87/1
87/2
0.220 87/3
0.400 87/4
0.110
1.000 87/408
87/5
0.230
0.150 88
0.120 89/1
0.450 89/2
0.450 89/3
90
0.500
1.160 91
0.170 92
0.100 93/1क
0.280 93/1ख
0.400 93/2
0.110 94
0.600 95/1
0.510 95/2
0.100 96
0.150 98
0.680 99
100
0.730
0.050 101
104
0.110
0.130 105
0.020 110
0.060 113
0.010 114
0.050 115/1
0.090 115/2
0.050 118/1
0.050 118/2
0.120 119
0.030 128
0.040 129
131
0.050 132
0.020 134
0.080
0.060 136
0.330 143/1
(1)
(2)
143/2
0.330
0.210
147
148
0.170
1.00
150/1
0.480
150/2
151
0.340
0.070
152
0.060
153
0.010
153/402
156
1.510
0.530
157/1
0.540
157/2
158
0.350
0.240
159
1.300
160/1
0.440
160/2
160/407
0.860
2.040
161/1
0.400
161/2
162
1.390
0.680
163/1
0.240
163/2
0.400
163/406
0.350
164/400
1.740
165
166/1
0.660
166/2
0.130
167
1.010
0.340
168/1
168/2
0.340
169/1
0.470
0.480
169/2
170
0.320
0.420
171/1
0.210
171/2
0.220
171/3
172/1
0.230
0.110
172/2
172/3
0.110
0.230
173/1
173/2
0.120
0.120
173/3
174
0.540
1.530
175
0.500
176/1 भाग 1 ]
4143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.500 176/2
0.850 177
0.11 178
0.050 179
0.030 180/1
0.020 180/2
2.710 181/1
1.920 181/2
1.000 184/1
0.450 184/2
0.560 184/3
0.180 186
187/1
0.500
0.500 187/2
0.400 188
0.210 189
0.600 190
0.320 191/1
0.400 191/2
192
0.540
0.790 193/1
0.700 193/2
0.410 194
0.810 195
0.330 196/1
196/2
0.120 197/1
0.280
0.180 197/2
0.180 197/3
0.180 197/4
0.180 197/5
0.340 198/1
0.330 198/2
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0.140 199/2
0.330 200
0.060 201/1
0.070 201/2
0.180 203/1
0.180 203/2
205
0.370
0.130 206/1
206/2
0.120
0.120 206/3
(2)
(1)
0.120
207/1
0.020
207/2
208
0.390
0.030
209
0.040
210/1
0.050
210/2
0.050
210/3
0.050
210/4
211/1
0.130
0.110
211/2
0.110
211/3
0.120
211/4
0.690
212/1
0.700
212/2
0.230
213/1
0.240
213/2
0.260
213/3
0.230
213/4
0.060
214/1
0.520
214/2
214/3
0.130
0.520
215/1-2
0.500
216/1-2
217
1.050
219
0.490
220/1
0.350
0.220
220/2
0.360
220/3
1.800
221
0.650
224
0.020
225/1
0.160
225/2
0.510
226
0.300
227/1
0.610
227/2
0.330
228
0.650
229
0.250
230
0.560
231/1
0.400
231/2
0.300
232/1
232/2
0.090
232/3
0.710
233
0.950 4144
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
233/396/1
0.740
0.710 233/396/2
2.180 234/1
0.810 234/2
235
0.100 236
0.920 237
1.000 238
0.350
0.390 239
240
0.600
1.020 241
0.220 242
0.200 243
0.100 244
0.110 245
0.230 246/1
0.500 246/2
0.620 247
0.640 248
0.350 249
0.080 250
0.800 251
252
0.210 253
0.190 254
0.490
1.120 255
256
1.320
0.120 257/1
0.600 257/2
0.040 258
0.140 259/1
259/2
0.140 260/1
0.310
0.310 260/2
261
1.010
0.400 262
0.110 263/1 क
0.200 263/1 ख
0.200 263/2
264/1
0.530
0.530 264/2
0.170 265/1 क
0.200 265/ 1 ख
0.200 265/2
0.490 266/1
(2)
(1)
266/2
0.480
0.460
267/1
0.450
267/2
0.180
268/1
0.180
268/2
0.240
269
270
0.160
0.060
272/1
0.020
272/2
272/3
0.010
272/4
0.020
0.010
272/5
0.120
273/1
0.120
273/2
0.120
273/3
0.120
273/4
0.020
274/1
274/2
0.110
275
0.110
0.110
276/1
276/2
0.240
276/3
0.110
1.030
277
1.870
278
0.620
279
0.830
280
281
0.460
0.560
282
0.820
283
0.680
284/1
0.130
284/2
285/1
0.470
0.470
285/2
0.280
286
0.470
287
0.740
288
0.050
289/1
0.050
289/2
0.210
290
0.080
291/1
0.020
291/2
0.110
292
293
0.260
0.750
294
295
0.120 4145
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
296
0.140
0.380 297
0.540 298
0.080 299
300/1
0.310 300/2
0.050 302
0.130
0.070 303
304
0.130 305
0.060
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307
0.080
0.050 308
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310/2
0.010
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0.030 312/2
312/3
0.010
0.030 312/4
0.010 313
0.170 315/1
0.130 315/2
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315/405/2
0.090
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0.030 317
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0.400 319/1/2
0.040 319/2
0.400 320/1
0.110 320/2
321
0.040
0.070 323
0.320 326
0.030 327
0.100 333
0.240 334
335
0.160
1.620 338
(2)
(1)
0.110
339/1
0.110
339/2
0.200
340
0.830
343
0.820
344
1.210
345
0.230
346
0.220
347
0.260
348
0.070
350
0.130
351/1
0.120
351/2
0.240
352
0.130
353
0.160
354
0.120
357
0.170
358
0.020
361
362
0.010
0.010
363
2.420
364
2.260
365
1.490
366
0.870
367
368
0.730
0.280
369
0.050
370
0.300
371
0.150
372
373
1.020
0.920
374
1.080
375
1.010
376
0.480
378
0.380
380/1
0.370
380/2
0.370
380/3
0.210
381/1
0.210
381/2
0.210
381/3
0.340
381/399/1
0.330
381/399/2
381/399/3
0.330
0.150
382/1 4146
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(1)
(2)
382/2
0.150
382/3
0.150
0.410
383
0.570
384
0.660
388/1
0.270
388/2
388/3
0.660
0.280
389
0.550
390/1
390/2
0.550
0.900
391
392/1
0.080
0.200
392/2
394/1
0.950
394/2
0.630
0.320
394/3 क
394/3ख
0.320
0.640
394/4
0.640
394/5
योग 215.410
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
-क- 12245- भू-अर्जन-2013 प्र. क्र. 14- अ- 82-12- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बंडा
(ग) ग्राम- बमाना
(घ) क्षेत्रफल-268.419 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.259
2/1
0.200
2/2
0.310
2/3
0.650
2/4
0.640
2/5
0.340
2/6
3
0.980
0.400
4
1.030
5
0.210
6
0.610
7
8
1.650
9
1.230
10/1
0.760
0.400
10/2
0.770
10/3
0.440
10/914
0.260
11
12
0.620
13
0.420
14/1
0.050
14/2
0.110
14/3
0.110
14/4
0.060
0.900
15
0.060
16
0.880
17
0.040
18
19
0.340
0.150
20/1
20/2
0.290
20/3
0.280
20/4
0.140
0.020
21
22/1
0.220
0.210
0.240
23
0.160
24
24/912
0.180
0.710
25/1
0.200
25/2 4147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.670 26
0.500 27
0.620 28
1.050 29
0.260 30/1
0.260 30/2
0.420 31/1
0.100 31/2
0.900 32
0.750 33
0.010 34
0.110 36
0.060 37
0.030 39/1
0.040 39/2
0.440 40
0.220 46/1
0.400 46/2
0.400 46/3
46/4
0.550
0.070 46/5
0.500 47
48/1
0.260 48/2
0.140
1.070 50
51/1
1.060
0.200 51/2
0.200 51/3
0.200 51/4
0.470 51/5
0.270 52
0.300 53
0.320 54
0.300 55
0.320 56
0.480 57/1
57/2
0.070
0.080 57/3
(2)
(1)
0.320
58
1.160
59/1
0.800
59/2
0.180
59/3
0.180
59/4
0.140
60/1
0.140
60/2
60/3
Q.140
0.150
60/4
1.150
61
0.670
62
0.070
64/1
0.060
64/2
0.200
65
0.230
66
0.260
67
0.040
69
0.050
71
0.080
72
0.040
73
0.150
74
0.020
75
0.040
76/1
0.020
76/2
0.050
77
0.030
78
0.070
79
0.150
80
0.170
81
0.110
82
0.090
83
0.020
84/1
0.010
84/2
0.020
84/3
0.020
84/4
0.040
85/1
0.030
85/2 4148
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.020 85/3
0.020 85/4
0.110 86/1
86/2
0.060 86/3
0.060
0.060 86/4
87
0.450
0.140 88/1
0.070 88/2
0.070 88/3
88/4
0.070
0.140 91/1
0.150 91/2
0.320 92
93
0.120
0.170 94
97
0.190
0.880 98
99
0.190 100
0.100 101
0.100
0.200 102/1
102/2
0.200 102/3
0.060 103
0.340
0.050 104
0.040 104/910
105
0.140 106
0.070 107
0.030
0.180 108
0.170 109
110
0.110
0.130
0.120 111/2
112
1.380
0.710 113
114
0.250 115
0.120 116
0.050
0.050 126
127
0.040 128
0.060
0.010 129/1
0.140 129/2
(1)
(2)
0.080
130/1
0.050
130/2
0.030
131
0.080
132/1
0.080
132/2
0.050
132/3
0.220
133
0.320
134
0.140
135
0.150
136/1
136/2
0.160
0.040
136/3
0.140
137/1
0.260
137/2
0.050
137/3
0.310
138
0.450
139
140/1
0.290
140/2
0.360
0.280
141/1
0.280
141/2
142
0.350
0.010
143
0.010
149
222/1
0.180
0.080
0.080
223/1
0.040
223/2
0.040
223/3
224
0.450
225
0.010
0.010
226
227
0.070
228
0.230
229
0.150
230
0.150
0.220
231/1
0.220
231/2
232
0.250
0.360
233
0.090
235
0.290
236
237
0.290
0.590
238
0.210
239 4149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.120 240
0.430 241
0.250 242
0.130 243
0.070 244
245
0.470
0.360 248
249
0.830 250
0.500
0.210 251
252
0.700
0.010 253
0.280 254/1
0.290 254/2
0.100 255/1
0.900 255/2
0.050 255/3
256/1
0.320
0.310 256/2
0.310 256/3
0.160 256/4
0.210 257/1
0.220 257/2
0.220 257/3
0.110 257/4
0.110 258/1
0.110 258/2
0.110 258/3
0.060 258/4
1.370 259
0.160 260
0.030 261
262
0.020
0.080 263
0.100 264
266/1
0.090
0.100 266/2
267
0.010
0.040 268
0.030 269/1
269/2
0.040 270
0.050
0.030 271
0.080 272/1
0.080 272/2
(2)
(1)
0.030
273
0.120
274
0.010
275
0.030
276
0.030
277
0.070
278
0.060
279
280
0.130
0.050
281
282
0.040
283
0.040
0.120
284
0.390
285
0.280
286
0.600
287
0.200
288
0.790
289
0.640
290
0.510
291
0.150
292
0.100
293
0.230
294
0.060
295/1
0.060
295/2
296
0.090
297
0.060
0.020
298
0.030
299
0.020
300
0.020
301
302
0.030
0.010
303/1
0.020
303/2
0.020
303/3
0.100
303/4
305
0.110
306/1
0.030
306/2
0.050
306/3
0.060
0.030
306/4
307
0.050
307/913
0.030
308
0.050
0.060
309
0.140
310 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
4150
(2) (1)
0.050 311
0.080 312
0.040 313
0.400 314
315
0.170
0.240 316
317
0.460
0.390 318/1
0.400 318/2
0.340 319
320
1.100
0.440 321
0.310 322
3.370 324
325
1.590
0.620 326
327/1
0.610
0.340 327/2
327/3
0.400
1.310 328
0.560 329
330
0.970
1.820 331/1
1.000 331/2
0.470 332
0.280 333/1
0.290 333/2
0.430 334
0.380 335
0.500 336
337
0.590
0.080 338/1
338/2
0.180
0.260 339
0.330 340
0.390 341
0.170 342
343/1
0.140
0.370 343/2
344
1.450
1.280 345
0.120 346
347
0.550
0.140 348
349
0.490
(2)
(1)
3.350
350
0.020
352
353
0.030
0.150
354
0.240
355
0.180
356
357/1
0.410
0.650
357/2
0.500
358
359
1.410
0.380
360
0.030
361/1
0.030
361/2
362/1
0.370
0.370
362/2
4.630
363
364
0.200
365
0.500
366
0.250
367
0.430
0.860
368
0.630
369
370
0.200
0.020
371
0.790
372
373
0.510
0.610
374
0.220
375
1.080
376
377
0.870
0.050
378
0.070
379
2.250
382/1
0.800
382/2
0.730
383
0.280
384
0.250
385
0.580
386
0.350
389
0.020
391
0.060
393
0.040
394
0.030
395
0.020
405
0.030
406
0.030
413
0.020
414 4151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.020 415
0.010 416
0.020 498
0.200 500
501
0.110
0.110 502
0.880 504
0.050 505
507
0.380
0.050 508
0.020 509
510
0.080
0.200 511/1
511/2
0.400
0.400 512
0.050 513
0.760 514/1
0.380 514/2
1.400 515/1
0.660 515/2
516
2.460
0.350 517/1
1.080 517/2
0.560 518/1
0.270 518/2
2.070 519
1.160 520
521
1.000
0.480 522/1
0.630 522/2
1.100 523
0.800 524
0.590 525/1
0.580 525/2
1.120 526
527
1.270
0.900 528
0.740 529
1.690 530/1
0.570 530/2
2.580 531
534
0.400
2.680 535
0.160 536
(2)
(1)
1.510
537/1
0.380
537/2
0.410
538
0.150
539/1
539/2
0.170
540
2.230
541
0.370
1.060
542
543
0.910
0.070
547
0.320
549
550
0.180
1.400
551
552
0.590
0.380
553
554
1.120
555
0.220
556
1.150
1.160
557
1.660
558/1
0.800
558/2
0.530
558/3
0.130
563
564
0.350
0.070
565
0.020
566
0.080
567
568
0.160
0.070
577
578
0.350
579
0.190
0.280
581
1.100
582
1.500
583
584
0.690
1.370
585
586/1
0.940
586/2
0.940
586/3
0.950
0.930
586/4
0.780
586/5
0.140
587
0.490
590
591
0.570
0.470
592
0.110
595
597
0.030 4152
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.640 598
599
0.030
0.050 600
0.020 603
0.140 604
0.030 606
0.300 637
639
0.850 640
1.050
0.310 642
0.700 644/1
0.700 645/1
645/2
1.100 674
0.300
0.020 675
676
0.020
0.510 677
678
0.140
0.320 679
0.230 680
0.550 681
0.520 682
0.110 683
0.740 684
685/1
0.470
0.090 685/2
686
0.550 687
0.340
0.890 688
0.880 689
0.070 690
1.040 692
0.380 693/1
693/2
0.370
0.470 694
695
0.350 696/1
0.700
0.600 696/2
0.800 697
0.060 698
1.100 699
700/1
0.570 700/2
0.580
0.670 701
702/1
0.070
(2)
(1)
0.040
702/2
703/1
0.240
0.120
703/2
0.400
704
0.980
705
0.240
706/1
0.240
706/2
0.440
707
0.800
709
710
0.550
1.020
711
712
0.390
0.570
713
0.400
714
715
0.490
0.200
716
0.260
717
0.120
718
0.400
719
720
0.580
1.040
721
722
0.190
0.260
723
0.330
724
0.220
725
726
0.110
0.080
727
0.370
728/1
0.040
728/2
0.200
729
0.720
730
0.440
731
732
0.350
0.110
733
1.190
735
0.710
736
0.320
737
1.240
738
0.040
739
742
0.030
0.090
743
0.200
745
746
1.240
0.480
747/1
747/2
1.000 4153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
748
0.270
0.100 749
0.120 750
0.130 751
752
0.170 753
0.320 754
0.210
0.180 755
0.200 756
0.240 757
0.910 758
0.970 759
0.650 760
0.750 761
762/1
0.400
0.800 762/2
1.380 763
0.130 764
0.080 765
0.410 766
0.300 767
0.070 768
0.380 769
770
0.070
0.850 771
0.700 772
0.200 773
0.360 774
0.770 775/1
0.400 775/2
0.700 776
0.380 777/1
0.800 777/2
0.550 778
0.780 779
0.470 785
786
0.140
0.410 790/1
0.400 790/2
791
0.390
0.130 792/1
(2)
(1)
0.060
796
0.220
797
0.100
800
0.180
805
806
0.170
0.040
807
0.060
808
1.300
809
0.130
810
811
0.060
0.310
813
814
0.650
0.090
815
0.090
817
0.060
818
0.070
819
820
0.090
821
0.120
822
0.070
823
0.090
0.130
824
0.530
825
0.370
826/1
826/2
0.600
0.850
827
0.070
828/1
0.400
828/2
0.190
829
0.190
830
0.070
831
832/1
0.840
832/2
0.720
0.310
833
0.260
835/1
0.400
835/2
0.350
836
0.220
837/1
837/2
0.230
0.340
838
0.500
839
0.610
840 4154
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.180 841
0.130 842
0.500 843
0.260 844/1
844/2
0.300 845/1
0.070
0.070 845/2
0.050 846
1.170 847
0.940 848
0.560 849
0.500 850/1
850/2
0.440 851
0.170 852
0.390
0.520 853/1
853/2
0.480
0.130 854
856
0.780 857
0.690
0.300 858/1
858/2
0.480
0.070 859
862
0.010 863
0.150
0.120 864/1
864/2
0.470
0.850 888
0.110 890
0.370 891/1
891/2
0.400
0.360 891/3
892
0.190
0.180 893
0.010 895
0.230 896
897
0.100
0.450 898/1
898/2
0.130
1.030 899/1
0.820 899/2
(2)
(1)
0.380
899/3
900
0.300
0.100
903
905
0.100
योग 268.419
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
सागर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013
क्र.-क- 12246- भू - अर्जन-2013 प्र. क्र.15-अ-82-13- 14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- बंडा
(ग) ग्राम- भेडाखास
(घ) लगभग क्षेत्रफल-44.560 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.190
291
0.590
294
304
0.030
307
0.580
1.570
309/1
309/2
1.400
0.770
309/3
309/4
0.420
310
1.160
5.610
311 4155
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.100 313
0.320 314
0.310 315
0.110 316
0.390 317
318
0.650
0.500 319
0.510 320
0.740 321
324
0.330 328
0.420
0.410 329
0.260 330/1
0.130 330/2
331
0.140
0.290 332
0.040 333
0.200 334
0.470 335
0.400 336
0.250 357
0.290 358
0.410 367
0.210 368/1
0.400 368/2
0.470 369
3.440 370
0.020 372
0.120 373
0.720 374
0.870 375
0.420 376
0.470 377
2.250 378
1.560 379
0.260 381
0.830 382
1.640 384
385
0.330
0.600 386
0.600 387
0.490 388
389
0.350
0.970 390
(2)
(1)
0.040
392
0.150
395
0.830
396
0.700
397
0.060
398
1.260
399
0.210
405
406
0.040
0.010
407
0.110
408
0.090
411
412
0.150
0.100
413
0.300
414
419
0.130
0.160
439
0.210
440
0.250
443
444
0.340
445
1.180
0.020
446/1
0.030
446/2
0.420
455
0.020
457/653
0.020
457/654
458/1
0.040
0.040
458/2
0.020
482/1
0.060
487
0.170
489
490
0.250
0.040
491
0.200
515
516
0.040
0.010
518/1
0.020
518/2
योग .. 44.560
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा , मुख्यालय दमोह (म.प्र. ).
4156
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.- क- 12247- भू -अर्जन- 2013 - प्र.क्र . 16- अ-82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- बंडा
(ग) ग्राम-खजरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-70.15 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.020
17
18
0.150
0.070
19
0.040
20
21
0.230
0.120
22
0.040
23
0.710
24
25
0.080
26
1.030
27
0.960
28
1.440
0.100
29
30
0.030
0.140
31/1
31/2
0.130
32
0.090
0.010
33
48
0.030
0.080
49
3.580
54/1
(2)
(1)
54/2
1.920
1.920
54/3
54/4
1.900
8.060
55
56
0.690
57
1.260
0.260
59
3.120
60/1
1.280
60/2
1.280
60/3
1.320
60/4
1.800
60/5
1.800
60/6
1.800
60/7
1.800
60/8
61
0.300
63
0.400
0.180
64
65
0.030
0.100
66
67/1
1.050
1.050
67/2
0.340
68
1.610
69/1
0.800
69/2
70
0.630
71
0.110
0.320
72
73
2.160
74
0.360
75
0.370.
76
3.680
77
0.560
0.460
78
79
0.210
80
0.140
81
0.110
83
1.650
1.820
84 4157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.880
85
86
0.120
0.180
87
1.040
88/1
0.040
88/2
0.830
94
0.360
96
0.010
100
0.850
101
0.490
102
1.420
103
1.800
104
0.280
107
108/1
0.690
0.690
108/2
109
0.960
1.090
110
0.690
113
योग . 70.15
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12248- भू-अर्जन-2013-प्र.क्र . 17- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील - बंडा
(ग ) ग्राम- ओडाहो
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-172.91 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.400
1/1
0.400
1/2
1.490
2/1
0.500
2/2
1.370
3
0.310
4/1
0.300
4/2
0.300
6/1
0.300
6/2
0.250
7/1
0.250
7/2
0.160
10/1
0.170
10/2
0.430
0.420
11/2
2.250
16
1.000
17/2
0.310
19/1
1.230
19/2
0.400
19/3/1
0.180
19/3
0.500
19/4
0.460
19/5
1.000
20
1.030
21
0.080
22/1
0.120
0.460
24
25/1
1.200
0.790
25/2
0.620
26
0.150
26/578/1
0.140
26/578/2
0.140
26/578/3
0.610
27/1
0.610
27/2
0.090
28/1
0.100
28/2
0.400
29/1 4158
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.960 29/2
30
0.360 31/1
0.940 31/2
0.950
0.320 32/1
0.080 32/2
38
0.160 39
0.130 40
1.400
0.200 42
44
0.110 47
1.710
0.630 49
50/1
0.150
0.140 50/2
52/1
0.340
2.160 52/2
52/3
0.340
0.250 53
57
0.070
0.060 61
0.620 62
0.250 63/1
0.400 63/2
68
0.500
0.170 70
71/1
0.180
0.180 71/2
0.350 73
0.550 84
0.250 85
86/1
2.470 86/2
0.980
1.100 86/3
98
0.090
0.540 99/1
99/2
0.910 100/1
0.600
0.400 100/2
0.220 100/3
100/4
0.230 100/5
0.220 100/6
0.400
0.040 102/1
102/2
0.040
(2)
(1)
0.220
104/1
0.450
104/2
0.300
105/1
0.300
105/2
106
0.460
107/1
0.190
107/2
0.200
1.040
108
2.030
110
112
1.200
116
1.350
0.500
117
120/1
0.070
0.070
120/2
122/1
0.150
122/2
0.210
123/1
0.220
0.210
123/2
123/3
0.190
124/1
0.060
124/2
0.070
125/1
0.110
125/2
0.100
0.120
126
127
0.130
128
0.070
129/2
0.400
0.360
129/3
0.200
131
0.210
133/1
0.020
168/1
168/2
0.020
172
0.170
173
0.120
0.020
174
0.010
175/1
175/2
0.030
177
0.050
178
0.020
0.020
193/1
0.060
193/2
0.050
193/3
0.190
234
1.310
237 4159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.310 238/1
0.320 238/2
0.080 239/1
0.840 240
241
0.620
0.010 262/1
262/2
0.010
0.030 264
0.120 265
0.250 267
0.100 268
0.160 269
0.380 270
0.120 271
272
0.100
0.470 273
0.100 274
0.040 275
0.040 276
0.060 277
0.040 278
0.100 279
0.070 280
0.190 281
0.080 282
0.070 283
0.330 284
0.700 285
0.180 286
0.030 289
0.050 313
0.030 314
0.010 317
318
0.040
0.040 319
320
0.030
0.080 321
0.040 322
0.130 325
0.040 326
0.020 327
0.040 329
0.040 330
331
0.040
0.100 332
(2)
(1)
0.020
337
0.030
345
0.050
346
0.030
347
0.020
350
0.020
352
0.130
353
0.010
355/1
0.010
355/2
0.050
357
0.020
358/1
0.020
358/2
0.060
359/1
0.060
359/2
0.020
360
361
0.070
362
0.010
0.060
363
0.110
364/1
0.050
364/2
0.060
364/3
0.020
365/1
0.020
365/2
367
0.040
0.020
368/1
0.030
368/2
0.050
369/1
0.050
369/2
0.050
370
0.040
371
0.040
372
0.080
373
0.070
375/1
0.030
375/2
0.040
375/3
376
0.180
377/1
0.030
0.030
377/2
379
0.050
0.100
380
0.010
382/1
0.010
382/2
0.080
383/1
0.080
383/2
0.030
384/1 4160
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.030 384/2
0.010 385/1
0.010 385/2
0.020 386/1
0.020 386/2
0.010- 387
0.050 388
0.060 389
0.040 390
0.020 391
0.030 392
0.030 393
0.040 394
0.050 395/1
0.040 395/2
0.060 397/1
0.060 397/2
0.260 398
0.460 406
0.520 407/1
0.520 407/2
409
2.290
0.090 410
0.040 411
0.100 415
0.110 416/1
0.120 416/2
0.100 417
0.050 418
0.040 419
420
0.030
0.200 422
0.110 423
0.090 424
0.070 425
0.070 426
0.050 427
0.050 428
0.040 429
0.040 430
0.060 431
0.020 432
0.030 433
434
0.090
(2)
(1)
0.040
435
0.030
436
437
0.290
0.050
438
0.250
439
0.090
440
0.050
442
0.640
445
0.060
447/1
0.060
447/2
0.020
448/1
448/2
0.050
0.080
449/1
0.080
449/2
0.040
450/1
450/2
0.140
1.220
451/1
1.220
451/2
0.200
453
454
0.260
0.530
457
0.190
460
0.370
461
1.290
462/1
2.000
462/2
0.400
462/3
463/1
0.950
0.950
463/2
0.180
464/1
0.540
464/2
0.120
465/1
0.120
465/2
466
1.180
0.420
468/1
1.220
468/2
0.660
469
0.480
470
471
0.350
0.300
472
475
0.300
477/1
0.160
477/2
0.160
0.220
478/1
0.220
478/2 4161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
1.790 479
0.670 480/1
0.680 480/2
0.500 481
0.120 484/1
0.110 484/2
0.340 488
0.650 489
0.560 490/1
0.570 490/2
1.150 491/1
0.400 492/1
1.650 492/2
0.920 493
0.260 494/1
494/2
0.260
0.820 494/3
1.150 496
0.370 497/1
0.300 497/2
0.430 497/3
0.050 499/1
0.070 499/2
0.170 499/3
499/4
0.130 499/5
0.140
0.140 500
0.750 504/1
0.750 504/2
505
1.130
1.040 506
0.010 508
1.510 509
0.920 510
511
1.040
0.890 512
0.800 513
514
0.820 515/1
0.620
0.610 515/2
0.770 516
518
2.560 519/1
0.350 519/2
0.360
1.370 520
(2)
(1)
0.340
521/1
0.340
521/2
0.330
522/1
522/2
0.330
523/1
0.530
523/2
0.530
0.370
524
2.010
525
526
0.680
527
0.330
0.040
528/1
0.020
528/2
0.020
528/3
0.700
529/1
0.700
529/2
532/1
0.950
0.150
532/2
0.800
532/3
534/1
0.590
0.740
534/2
1.910
535/1
0.200
535/2
0.090
536/1
0.090
536/2
537/1
0.680
0.890
537/2
0.380
537/3
0.200
538
0.210
539
0.340
540
0.990
543
544
1.850
1.160
545/1
0.390
545/2
0.150
546
0.450
547
0.470
548
0.660
549/1
0.400
549/2
550
0.980
0.870
551
2.520
552/1
552/2
0.490
0.580
553 4162
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
554
1.600
1.060
555
0.450
556
1.260
557/1
1.270
557/2
0.510
558/1
1.320
558/2
558/3
1.310
0.800
558/4
558/5
0.440
0.430
559/1
559/2
0.430
560/1
0.010
0.010
560/2
0.700
563/1
563/2
1.600
564
1.030
565
1.440
567
0.650
0.740
570
571
1.260
572
1.310
1.020
573/1
1.210
573/2
2.490
574
0.580
575
योग 172.910
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12249- भू. अर्जन- 2013-प्र.क्र. 18- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- शाहगढ़
(ग ) ग्राम- सांदागिर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-55.610 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
153
0.180
0.400
154
0.010
155
156
0.090
0.030
161
0.030
162
0.100
186
0.060
189
0.140
190
191
0.120
0.040
193
197
0.070
0.790
198
0.030
199
273
0.100
0.120
274
0.310
275
276
0.200
1.440
277
283
0.020
286
0.020
289
0.410
290
0.280
291
0.030
0.070
293
294
0.030
296
1.220
0.450
297
298/1
1.110 4163
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
1.120 298/2
299
1.400 301
0.100
0.060 302
303
0.090
0.060 304
1.280 305
0.470 307
309
1.390 310
1.040
0.310 311
0.330 312
1.220 313
314
0.660 315
0.680
0.590 316
317
0.440 318
0.700 319
0.520 320
1.710 321
0.050
0.400 323
0.070 324
325
0.520 326
0.440
0.780 327
328
0.180 329
1.350
1.470 332
333
0.430
0.600 334
0.660 335
187
0.190
0.030 337
460/2
0.050
0.050 460/3
460/4
0.050 460/5
0.050 460/6
0.050
0.030 460/7
460/8
0.110
0.070 460/9
0.050 460/10
0.150 460/11
(1)
(2)
0.120
460/12
460/13
0.300
462
0.480
0.150
463/1
0.150
463/2
0.150
463/3
0.300
469
470
0.190
471
0.190
1.340
480
0.650
481
482
0.610
1.440
483/1.
0.400
483/2
484
1.710
0.180
486
487
0.180
0.200
489
490
0.390
0.690
491
492
1.320
0.220
493
0.260
494
495
0.820
496
0.130
497
0.100
498
0.130
0.180
499
0.050
500
501
0.820
502
0.150
503
0.130
504
0.090
0.210
505
506
0.200
507
0.150
508
0.090
510
0.670
0.400
511
512
1.690
513/1
0.490
513/2
0.500
0.250
514
515
0.260 4164
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
0.370
516
517
0.280
0.510
518
0.450
519
0.290
520
0.260
521
0.260
522
0.280
523
0.090
524
525
0.090
527
0.110
0.200
528
0.010
529
0.660
530
0.330
531
532
0.250
0.990
533
534
0.210
0.240
535
0.700
536
योग . 55.61
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12250 - भू. अर्जन- 2013 - प्र.क्र . 19- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील -शाहगढ़
(ग ) ग्राम- भीकमपुर रैयतवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.16 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.050
33/2
0.290
65
0.050
67
0.100
91/1
0.100
91/2
0.500
96
0.070
104
1.16
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12251 - भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र. 20- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील-शाहगढ़
(ग ) ग्राम- भीकमपुर आबाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.960 हेक्टेयर.
खसरा नंबर (1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
0.240
48
0.560
49 4165
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
50
1.470
1.700 51
0.870 64
0.520 65
0.770 66
67
0.310
0.260 70/1
0.260 70/2
0.620 71/1
0.710 71/2
71/3
0.590
0.200 71/4
1.660 72
2.530 73/1
0.800 73/2
0.540 74
75
2.200 76
1.160
2.190 77
1.370 78
1.080 79
0.240 80
0.240 81
0.210 83
1.040 84/1
0.110 84/2
0.010 85
86
0.070
0.070 87
0.470 88
0.510 89
0.200 90
0.410 92
0.230 93
0.550 94
95
1.100
0.330 96
1.190 97
0.120 98
0.020 99
0.050 100
0.030 101
0.120 103
0.040 106
(2)
(1)
109
0.110
0.050
110
111
0.040
112
0.020
0.050
113/1
0.170
113/2
0.020
114
115
0.010
1.600
123/1
0.060
123/2
124
0.220
0.320
125
127
0.600
0.080
128
0.090
129
0.060
130
132
0.050
0.060
134
0.380
136
योग .. 33.960
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12252- भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र . 21- अ-82-12- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- शाहगढ़ 4166
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(ग ) ग्राम- भीकमपुर मुस्तजरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.72 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
खसरा नंबर (1)
2
0.580
3
0.220
4.130
4
5
0.630
6
0.610
0.510
7/1
2.050
7/2
7/3
0.670
0.670
7/4
0.660
7/5
0.510
7/6
0.510
7/7
0.510
7/8
8
0.210
0.310
9
0.040
10
0.640
11
2.010
13
2.250
18
योग .. 17.72
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12253 - भू. अर्जन- 2013-प्र.क्र . 22- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील-शाहगढ़
(ग) ग्राम-चकेरी शाहगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-229.410 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
खसरा नंबर (1)
0.110
1/1
1/2
0.110
0.120
1/3
0.040
2/1
0.040
2/2
0.040
2/3
0.270
3/1
0.270
3/2
0.280
3/3
0.200
4/1
4/2
0.210
0.200
4/3
0.560
5
0.620
6
2.160
7/1
7/2
2.170
8/1
0.740
0.740
8/2
0.750
8/3
9
2.840
1.130
10
11
0.680
12
0.610
0.210
13
14
0.620
15
0.100
0.160
16
0.620
17
0.530
18
19
0.930
20
0.610
0.320
21
22
1.100
23
0.520
1.030
24
0.680
25
26
0.400
27/1
0.490
0.100
27/2
28
0.600
0.790
29
0.780
30 4167
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.600 31
32
0.610
0.220 33/1
0.220 33/2
0.230 34
0.780
1.220 35
0.420 36/1
0.420 36/2
0.420 36/3
37/1
0.330
0.320 37/2
0.670 38/1
38/2
0.680
0.150 39
0.120 40
0.180 41
0.180 42
0.840 43
0.290 44
0.140 50
0.020 51
52
0.370 53
0.880 54
0.090 55
0.970
0.230 56
0.260 57
58
1.440
0.880 59
0.140 60
1.170 61
62
0.520
0.560 63
0.790 64/1
0.790 64/2
65
1.540
0.120 67
0.020 68
0.080 69
0.080 70
0.050 71
0.050 72
0.040 73
0.030 74
0.010 75
(2)
(1)
76
0.030
2.250
77
1.190
78
1.050
79
0.940
80
0.650
81
82
1.070
0.580
83
3.430
84
85
1.310
0.160
86
88
0.580
0.020
89
90
0.050
0.050
91
0.010
92
0.010
93
0.060
96
0.120
97
0.200
98
0.140
99
1.220
100/1
0.160
100/2
0.290
101/1
0.290
101/2
103
1.750
104
0.560
0.500
105
0.640
106
0.240
107
0.490
108
1.460
109
0.750
110
1.550
111
1.850
112
115
1.320
0.350
116
117
0.280
0.580
118
0.150
119
0.170
121
0.530
123
1.890
124
127
0.990
3.210
129
0.310
130 4168
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.810 131/1
0.820 131/2
2.300 132
0.130 134
0.060 135
0.090 136/1
136/2
0.080
0.150 137
0.010 138
0.030 139/1
0.030 139/2
0.010 140/1
0.010 140/2
141
0.020
0.020 142
0.020 144
0.020 145
0.020 147
0.010 148/1
0.010 148/2
149
0.050
0.040 150
0.040 151
0.050 152
0.060 153
154
0.030
0.020 155
0.060 158
0.030 160
0.130 161/1
0.120 161/2
0.030 162/1
0.030 162/2
0.030 162/3
0.060 163
0.120 164
0.130 165
0.100 166
168
0.440
0.250 169
170
0.200 171
0.130 172
0.660
0.650 173
0.510 174
1.410 175
(2)
(1)
176
0.660
177
0.230
0.890
178
1.300
179
180
0.280
0.280
181
0.650
182
0.930
183
0.720
184
0.640
185
0.250
186
0.100
188/1
188/2
0.110
0.840
189
0.560
190
191
0.250
2.060
194
195
0.310
1.740
197
199
4.560
4.250
200
0.100
201
0.020
208
209
0.020
210
0.030
211
0.030
212
0.080
0.060
213/1
213/2
0.020
0.020
213/3
214
0.060
0.020
215
216
0.130
217
0.020
0.220
218
0.080
221
222/1
0.010
0.010
0.060
223
0.080
224/1
0.030
224/2
224/3
0.030
0.020
224/4
225
0.050
226
0.020
227/1
0.020 4169
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.020 227/2
0.020 227/3
0.040 228/1
0.040 228/2
0.020 228/3
0.060 229
230
0.100
1.640 231
0.270 232/1
0.800 232/2
1.270 233
0.590 235
0.600 236
1.040 237
238
2.240 239
0.380
2.900 240
3.100 241
0.310 242
2.260 243
244/1
0.540
0.550 244/2
0.540 244/3
0.070 245
0.370 246
0.820 247
0.200 248
0.680 249
1.320 250
0.310 251
0.270 252
0.980 253
1.130 254
0.180 255/1
255/2
0.180
0.190 255/3
256
0.760
0.130 257/1
257/2
0.130 257/3
0.130
0.210 258/1
0.210 258/2
0.210 258/3
0.350 259/1
0.350 259/2
0.340 259/3
0.100 260/1
0.090 260/2
(2)
(1)
0.090
260/3
261/1
0.690
0.700
261/2
0.690
261/3
0.080
262/1
0.080
262/2
0.080
262/3
263/1
0.060
0.060
263/2
0.060
263/3
0.670
264
0.160
265
266
0.670
1.540
267
0.900
268
1.650
269
0.410
271
273
1.370
275
0.500
1.050
276
277/1
0.790
0.530
277/2
1.200
278/1
0.600
278/2
0.330
279
284
1.580
0.400
285
0.620
286
0.110
288
0.620
292
0.120
294
0.170
295
0.380
296
0.110
297
1.140
298
0.070
299/1
0.270
299/2
300
1.200
0.220
301
0.220
302
0.480
303
0.300
304
0.290
305
0.460
306
0.300
307
1.110
308
0.730
309
0.460
310 4170
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.380 311
0.020 313/1
0.020 313/2
0.020 313/3
314/1
0.300
0.100 314/2
0.100 314/3
0.100 314/4
0.140 315/1
0.340 315/2
0.340 315/3
0.550 317
0.420 318/1
318/2
0.410
0.400 319/1
0.420 319/2
0.560 321
0.780 322
0.930 323
324
1.160
0.910 325
0.160 326
327
1.110
0.440 337
1.130 338
3.380 339
340
0.770 341
0.490
0.690 342
1.000 343
344
0.450
0.240 345
346
0.900 347
1.120
1.110 348
349
1.110
1.110 350
0.120 351
352
1.030
1.100 353
354
0.320
0.800 355/1
0.180 355/2
1.020 356
357
0.350 358
0.080
0.360 359
(2)
(1)
0.390
360
0.060
361
362
0.060
363
0.370
1.350
364
1.040
365
366
0.700
0.390
367
0.470
369
0.550
370
0.090
371
375
0.670
376
0.110
377
0.590
1.000
378
0.350
379
0.200
380
0.250
381
1.080
383
0.200
384
0.160
385
386
0.150
387
0.150
1.560
388
0.800
390
0.200
391
0.180
392
0.570
393
0.070
394
0.550
395
0.280
396
397
0.080
0.100
398
0.040
399
400
0.050
0.080
401
402/1
0.090
0.100
402/2
0.060
403
0.500
404
405
0.740
0.070
409
0.080
410
0.100
411
0.040
413
0.060
414
0.060
416 भाग 1 ]
4171
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
(1)
(2)
0.060 418
0.400 421/1
0.400 421/2
422
0.030
0.040 423
0.050 424
425
0.150 426
0.360
0.580 427
428
0.520 429
0.340 430
0.260 431
0.100
0.040 432
0.050 433
434
0.030
0.040 435
0.040 436
437
0.060
0.200 438
0.100 439
440
0.530
0.320 442
443
0.280
0.310 444
445
0.160 446
0.060 449
0.140 450
0.140 451
0.110
0.070 452
0.970 453
454
0.750 455/1
0.070
0.020 455/2
457
0.020 458
0.090 459
0.180 460
0.300 461/1
0.140 461/2
0.140 461/3
0.150
0.160 461/4
461/5
0.140 462/1
0.350 462/2
0.360
0.100 463
(2)
(1)
0.180
464
465
0.470
466
0.040
467
0.040
0.160
468
0.140
469
470
0.060
0.060
471
0.060
472
473
0.100
476
0.040
479
0.120
0.010
481
0.040
482
484
0.050
485
0.050
486
0.160
489
0.120
490
0.120
491
0.060
492
0.130
493
0.210
496
0.060
0.030
497
498
0.030
0.090
499
500/1
0.490
500/2
0.500
0.320
501
502
0.080
503
0.020
505
0.070
0.260
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योग .. 229.410
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.