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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 06 December 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
49
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-12-06.49.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2013- अग्रहायण 15, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2013

क्र. ई - 5-659 - आयएएस- लीव-5-एक ( 1 ) श्री एस. के. वेद, आयएएस , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री एस . के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-659 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री एस. के. वेद, आयएएस. , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 27 से 30 नवम्बर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. के. वेद की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव रंजन, भाप्रसे विकअ- सह- आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एस. के. वेद द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4053

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4054

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-720- आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री गुलशन बामरा , आयएएस. , आयुक्त- सह - संचालक , नगर एवं ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश एवं सचिव , मुख्यमंत्री को दिनांक 6 से 14 नवम्बर 2013 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश एवं सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्र. ई. -5-477- आयएएस - लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री राधेश्याम जुलानिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रजनीश वैश्य, भाप्रसे विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास ( अति. प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक , नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमि. (एनबीपीसीएल ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-844- आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार सिंह, आयएएस, कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 16 से 20

[भाग 1 दिसम्बर 2013 तक , पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जेड. यू.शेख, राप्रसे, अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड. यू शेख कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-845 - आयएएस- लीव -5 -एक. ( 1 ) श्री के. सी. जैन, आयएएस , अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को दिनांक 9 से 31 दिसम्बर 2013 तक तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-850- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री बी. एम. शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 11 से 18 दिसम्बर 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अवकाश पर प्रस्थान नहीं किया जाये.

(2) श्री बी . एम. शर्मा , की अवकाश अवधि में श्री एम. पी. पटेल, राप्रसे, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उज्जैन का प्रभार जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. एम. शर्मा, द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. पी. पटेल, कलेक्टर, जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2013

क्र. एफ 1 (ए) 196-1991-ब- 2-दो. श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पुलिस मुख्यालय , के आदेश क्र. 123/13 , दिनांक 5 नवम्बर 2013 द्वारा स्वीकृत किए गए तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दो दिवस के ऐच्छिक अवकाश के साथ पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश के लाभ के साथ कुल दिनांक 14 से 21 नवम्बर 2013 तक आठ दिवस की अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत् लक्ष्यद्वीप जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. श्रीमती अनुराधा शंकर स्वयं

2. अदिती सिंह

पुत्री

3. श्री जनमेजय सिंह

पुत्र

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे. , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. एफ 1 (ए) 53-2003- ब- 2- दो.-( 1 ) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज , रीवा को दिनांक 16 से 28 दिसम्बर 2013 तक तैरह दिवस अर्जित अवकाश , 14,15 एवं 29 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

4055 (2 ) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आकाश जिंदल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 78-2001-ब- 2- दो. श्री एम . के. मुदगल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 2 से 20 दिसम्बर 2013 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश , 01,21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्री एम.के. मुगदल, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री महान भारत सागर , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत/मानव अधिकार आयोग, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के . मुदगल , भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री एम .के. मुदगल , भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री एम . के. मुदगल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम .के. मुदगल , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

[ भाग 1 4056

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी

भोपाल, मध्यप्रदेश

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. 7982-2013 - विपप्र.- प्रदेश के सभी अधिकारी/ कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षाएँ उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हों , के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 6 जनवरी , 2014 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:-

प्रश्न-पत्र का विषय

स. क्र.

समय (3)

(2)

(1)

सोमवार, दिनांक 6 जनवरी , 2014

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

1 प्रश्न- पत्र- प्रथम दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 2 प्रश्न-पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित )

-तदैव- 3 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 4 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित )

-तदैव- 5 प्रश्न- पत्र पहला सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,

-तदैव- 59 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संबंधी विधियों - ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे

से शाम 5.00 बजे तक 6 प्रश्न- पत्र दूसरा - प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना ) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 7 प्रश्न- पत्र दूसरा- सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

8 प्रश्न- पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये . -तदैव-

-तदैव- 60 प्रश्न- पत्र - भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

4057

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी , 2014

प्रातः 10:00 बजे से

दोपहर 1:00 बजे तक.

9 प्रश्न- पत्र पहला - प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) भाग- ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 10 प्रश्न- पत्र पहला- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी

-तदैव- 11 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . भाग- सी

-तदैव- 12 प्रश्न- पत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 13 प्रश्न- पत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 14 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 61 प्रश्न-पत्र- विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2:00 बजे से

शाम 5:00 बजे तक.

15 प्रश्न- पत्र- दूसरा प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) , सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 16 प्रश्न- पत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 17 प्रश्न- पत्र तीसरा - बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

-तदैव- 18 प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 19 प्रश्न पत्र द्वितीय- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 62 प्रश्नपत्र-लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के लिये.

बुधवार, दिनांक 8 जनवरी , 2014

प्रातः 10:00 बजे से

दोपहर 1:00 बजे तक 20 प्रश्न-पत्र-तीसरा- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 21 प्रश्न- पत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिकर विभाग के अधिकारियों के लिए.

-तदैव- 22 प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) , सहायक वन संरक्षकों के लिये.

-तदैव- 23 प्रश्न- पत्र- पहला- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के बन क्षेत्रपालों के लिये.

4058

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(3)

(2)

(1)

प्रातः 10:00 बजे से 24 प्रश्न- पत्र " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये

दोपहर 1:00 बजे तक

-तदैव- 63 प्रश्न पत्र स्विच गेयर तथा संरक्षण- उर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से प्रश्नपत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

25

शाम 5.00 बजे तक

-तदैव- 26 प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- प्रश्नपत्र-" पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) .

27

प्रश्नपत्र दूसरा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये

28

दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

-तदैव- 29 प्रश्न पत्र तीसरा- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

-तदैव- 30 प्रश्नपत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 31 प्रश्नपत्र- चौथा सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

-तदैव- 32 प्रश्न पत्र समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए

-तदैव- 64 प्रश्नपत्र - विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंशूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हैजाईस एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

गुरुवार, दिनांक 09 जनवरी , 2014

प्रातः 10:00 बजे से

दोपहर 1:00 बजे तक 33 प्रश्न - पत्र प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के) जिलाध्यक्षों, उप- जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से 34 प्रश्न - पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 1:00 बजे तक

प्रातः 10:00 बजे से

दोपहर 1:00 बजे तक 35 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से 36 प्रश्न - पत्र-" न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये. ( बिना पुस्तकों के )

दोपहर 1:00 बजे तक

प्रातः 10:00 बजे से 37 प्रश्न-पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित) - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 1:00 बजे तक 4059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

38 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) - आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 39 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 40 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 41 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 66 प्रश्नपत्र - प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिए. प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.

42 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप - जिलाध्यक्षों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

43 प्रश्न - पत्र द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.

दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.

44 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

67 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.

शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी , 2014

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

45 प्रश्न- पत्र -लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये .

46 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

47 प्रश्न-पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

48 प्रथम प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

49 प्रश्न- पत्र द्वितीय- मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

50 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

[ भाग 1 4060

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(3)

(2)

(1)

65

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र- पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रकिया जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.

68

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र तृतीय- महिला एवं बाल कल्याण- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

51 प्रश्न-पत्र - लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2:00 बजे से 52 प्रश्न-पत्र - लेखा प्रथम भाग -2 , मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये

शाम 4:00 बजे तक.

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

53 प्रश्न- पत्र- सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .

54 प्रश्न- पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

55 द्वितीय- प्रश्न- पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

56 द्वितीय- प्रश्न-पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

69 प्रश्न- पत्र चतुर्थ- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

सोमवार, दिनांक 13 जनवरी , 2013

58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे.

नोट :-

1.

उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है , का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा , दिनांक 15 फरवरी , 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों / कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण- पत्रों को प्रशासन 4061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

अकादमी , आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, म . प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण - पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15 दिसम्बर 2013 तक भेजेंगे.

4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदान की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है. एस.सी. /एस.टी . दर्शाकर कोस्ठक में ( प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

6. परीक्षा के संचालन में यदि परीक्षार्थी द्वारा अनुचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तो संभागायुक्त द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अकादमी को सूचित किया जावेगा.

गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर, जिला- सिंगरौली , मध्यप्रदेश

सिंगरौली , दिनांक 07 अक्टूबर 2013 क्र. राजस्व-2013 ,

करारनामा

डायरेक्टर, एम. पी. एएमआरएल ( मर्की बर्का ) कोल कम्पनी लिमिटेड, पर्यावास भवन दूसरा तल्ला ब्लाक नं. 1 ( ए ) जेल रोड अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. )

प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला- सिंगरौली

द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 16-10/2013/सात/2 - ए, भोपाल दिनांक 30-05-2013 के अनुसार एम. पी. ए. एम. आर. एल. ( मर्की बर्फी ) कोल कम्पनी लिमिटेड, जिला- सिंगरौली में कोल आपूर्ति हेतु कैप्टिव कोल ब्लाक ग्राम पिड़रा , तहसील सरई जिला- सिंगरौली की निजी भूमि रकवा 11.52 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम , 1994 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 07-10-2013 को अनुबंध करारनामा निष्पादित करते हैं.

1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य रुपये 20269613.00 मात्र ( रु. दो करोड़ दो लाख उन्हत्तर हजार छः सौ तेरह मात्र ) कंपनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है और परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य रुपये 6200000.00 मात्र ( रु. बांसठ लाख ) जमा की जा चुकी है. शेष राशि एवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.

2. कम्पनी द्वारा निम्नानुसार 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि रुपये 2646961.00 मात्र ( रुपये छब्बीस लाख छियालीस हजार नौ सौ इकसठ ) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है.

3. एम.पी.ए.एम.आर.एल. ( मर्की बर्का ) कोल कम्पनी लिमिटेड, द्वारा कोल ब्लाक से उत्खनित कोयला का उपयोग मध्यप्रदेश खनिज निगम के साथ हुए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट दिनांक 20-06-2009 में वर्णित नियमों के अनुसार होगा.

4. मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 12-3/08/ सात/2 - ए, दिनांक 12-08-2008 के निर्देशानुसार राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का परियोजना द्वारा पालन किया जायेगा.

5. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कम्पनी द्वारा देय होगा.

6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

[ भाग 1 4062

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

7. कम्पनी द्वारा माइनिंग प्लान प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा माइनिंग लीज नियमानुसार प्राप्त करना होगा.

8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

9. कंपनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम्पनी में आदर्श पुनर्वास नीति वर्ष 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिये वचनबद्ध होगी.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा परन्तु परियोजना निर्माण के लिये, ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋण दाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बन्धक रखने की पात्रता अनुमति के पश्चात होगी .

11. यदि कम्पनी को दी गई भूमि, भवन अथवा उसके किसी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. प्रदूषण नहीं किया जायेगा इस संबंध में सम्बंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल श्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

13. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां , अनुमोदन एवं अनापत्तियां सम्बंधित एवं कलेक्टर- सिंगरौली से प्राप्त करना होगा.

14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है

नहीं तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय होगा.

15. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

16. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

17. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु कलेक्टर, सिंगरौली के द्वारा स्वीकृत पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना के अनुसार किया जायेगा.

18. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू- अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जावेगा.

19. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू- अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा.

यह अनुबंध ( करारनामा ) आज दिनांक 07-10-2013 एम. पी. ए. एम . आर .एल. ( मर्की बर्का ) कोल कम्पनी लिमिटेड, पर्यावास भवन दूसरा तल्ला ब्लाक नं. 1 ( ए) जेल रोड अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) की तरफ से श्री सारीपुता मिश्रा , डायरेक्टर तथा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, जिला- सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.

हस्ता./- (सारीपुता मिश्रा ) डायरेक्टर,

हस्ता./- (एम. सेलवेन्द्रन) कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश .

एम.पी.ए.एम.आर.एल. ( मर्की बर्का ) कोल कम्पनी लिमिटेड.

4063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

राज्यशासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 नवम्बर 2013

क्र. 10658 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - चौरई

(ग) नगर/ग्राम- समसवाड़ा, प. ह. नं.- 30 , ब. नं. - 266, रा. नि. मंडल-चौरई,

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.310 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.200

33/7

0.010

26/4, 26/5-6

27/1

0.235

0.324

23/2, 24/2 , 25/2 ,

26/1 , 26/2 , 26/3

0.456

23/1 , 24/1 , 25/1

0.085

20

योग .. 01.310

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 10659 - भू-अर्जन-2013. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील - चौरई

(ग ) नगर/ ग्राम - सुरजना, प. ह. नं. 15 , ब. नं. -297, रा. नि. मंडल- चौरई,

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.436 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा नम्बर

(हे . में)

(2)

(1)

0.270

32

0.428

33

0.288

34/2

35/2

0.160 4064

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

0.010

35/1

0.110

28,29/1

0.170

30,31

योग .. 01.436

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10660 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ग्राम- सर्रा , प. ह. नं. - 15, ब. नं. - 267, रा. नि. मंडल-चौरई,

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 04.383 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.500

86

0.390

85/1 ख

0.180

45/1 क

82/1

0.478

85/2

0.300

0.020

82/2

0.597

5/3

0.030

5/2,6/1,7,8/ 1

0.005

11/4,12/4,13/3,14/6

0.665

11/3,12/2,13/2,14/5

0.348

19

0.870

18

योग .. 04.383

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10661 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , 4065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- सलकनी, प. ह. नं. -15, ब. नं. -269, रा. नि. मंडल-चौरई,

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 10.016 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.647

308,312/4

0.200

309/1

0.200

309/2

0.040

307/1

0.238

328/1

303/3 क

0.090

0.054

305,306,325/3

0.320

323/3

0.024

327

0.144

328/2

0.490

277/1,329/ 1

0.158

275/2

0.210

275/1

0.010

329/4

0.260

330/2

0.009

329/3

0.366

331/1 , 331/4

0.413

331/2, 331/3

0.450

364/2

0.040

364/3

0.120

367/2

0.142

367/4

0.056

101/2

0.216

101/6

0.450

152

0.300

153

0.090

149

151

0.040

(2)

(1)

0.348

141,142

0.332

135/1 क

0.396

135/4

0.054

161/2,164/2

0.080

161/1,164/1

0.206

162,163

0.040

174

0.016

110

0.041

111/2

0.509

113

0.130

101/7

0.130

101/5,102/4

0.100

101/3

0.285

65/1

0.278

66/3

0.556

67/2

0.540

74/1

0.016

73,74/2

0.142

367/3

0.040

72/1

योग .. 10.016

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4066

क्र. 10662 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ ग्राम- माचीवाडा, प. ह. नं. 13, ब. नं. - 228, रा. नि. मंडल- चौरई ,

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-06.212 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.048

516/4 , 517/3

0.304

516/1 , 517/1

0.627

516/3

0.120

514/1 , 515/1

0.744

514/2, 515/2

0.824

507/2

0.005

507/4

507/1

0.174

0.240

444/2

0.040

502/3, 503/1

0.186

502/1

0.454

502/4

1.577

432/1

0.025

428

0.121

430/2, 431/2

429/2

0.010

0.300

429/1

425,426/1,427/1,427/3 0.413 योग .. 06.212

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10663 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

नगर/ ग्राम- कपूर्दा, प. ह. नं. -12 , ब. नं. - 14, रा. नि. मंडल- चौरई , (ग )

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 07.485 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

763,764

0.636

0.162

695,696

732

0.285

0.213

731

0.064

737,738

0.727

726,727,728,729

0.200

725/2

0.005

725/3,730/5

0.327

719/2,720/ 2

0.145

716 4067

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

715

0.040

717/2

0.694

697

0.300

0.242

700/1

0.250

698

0.214

699

0.440

688/2,689/2

0.202

679

0.170

680/1

0.010

680/2

0.390

681/1,668/2

0.257

669/1

0.080

668/3,681/2

0.185

669/2

0.738

664/1

0.090

664/2

0.005

653

0.180

654

0.170

655

678/1,701/1

0.064 योग .. 07.485

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक -04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10664 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम-केदारपुरखुर्द, प. ह. नं. - 14, ब. नं. - 28 , रा. नि. मंडल-चौरई,

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-02.487 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.240

216/1

0.266

218/3

1.205

218/2

0.776

225/2,226

योग .. 02.487

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक -04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4068

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मन्दसौर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 4 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मंदसौर

(ख ) तहसील- मल्हारगढ़

(ग) नगर/ग्राम- आक्याबीका

(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.640 हेक्टयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.540

242/1

0.250

242/2

0.510

243

1.140

245

1.140

246

1.520

247

0.700

236/मिन-1

0.750

236/मिन-2

0.060

235

0.600

234/1

0.060

234/2

0.420

233

0.420

232

157

1.090

158

0.450

159

0.310

0.300

173

0.580

162

0.800

163

132/1

0.950

0.250

132/2

0.310

133

0.070

134

0.270

135

0.190

136/1

0.300

136/2

0.350

139

(2)

(1)

0.350

140

0.200

147/2

0.700

127/1

1.430

127/2

0.150

128

2.020

131

153

1.140

0.880

154

0.500

125/2

0.650

142

0.410

156

160

0.620

0.510

161

0.750

239/मिन-2

योग .. 24.640

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आक्याबीका तालाब निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मन्दसौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की बनी तालाब योजना के डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मंदसौर

(ख) तहसील- शामगढ़

(ग) ग्राम-बनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 हेक्टयर .

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

540

0.25

0.10

1009

0.10

1002

0.15

838 4069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.09

837

0.15

836

0.10

835

0.10

373

372

0.19

योग .. 1.23

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बनी तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , गरोठ, जिला मन्दसौर के यहां किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5 - अ-82-2012-13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- मंदसौर

(ख) तहसील- मल्हारगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- रूपारेल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.720 हेक्टयर .

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.050

169/1

0.040

169/2

169/3

0.040

0.200

158

159

0.150

0.300

162

0.150

156/मिन -1

0.060

156/2

155

0.200

0.050

96

0.300

97

0.040

166/1

166/2

0.020

0.030

167/1

0.030

167/2

0.020

168/मिन-1

0.040

168/1

0.130

161

(2)

(1)

0.370

160/मिन-1

0.500

170/2

2.720

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आक्याबीका तालाब निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

इश्यू क्र. 95 - प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मंदसौर

(ख) तहसील- सीतामऊ

(ग ) ग्राम- करनाली जागीर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.400 हेक्टयर .

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.240

152

0.040

154

0.270

156

155

0.260

160

0.130

0.170

159

162

0.130

0.220

175

0.170

176

0.200

163

0.060

166/1

166/2

0.050

0.110

167

0.100

173

0.170

181

0.120

182

0.130

183

0.240

174

0.140

177 4070

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.140 175

0.140 179

0.110 180

0.250 193

0.290 194मिन 1

0.180 195 मिन 1

0.340 196

2.100 240 मिन 1

0.150 188

0.280 195 मिन 2

0.020 226 मिन 2

0.230 227 मिन 2

0.220 229 मिन 2

0.130 231 मिन 2

0.110 233 मिन 2

0.220 233 मिन 3

0.190 240 मिन 2

0.300 263

264

0.140

0.800 223

1.360 440

0.470 224

0.020 225

227 मिन 1

0.240

0.220 229 मिन 1

0.140 230

0.130 231 मिन 1

0.170 232मिन 1

0.080 233 मिन 1

0.010 226 मिन 1

0.240 232मिन 2

0.350 228

0.080 233 मिन 4

0.220 234

0.220 235

0.580 244

171

0.600

0.970 260

262

0.360

0.040 266 मिन 1

0.040 264 मिन 2

270

0.150

0.360 265

0.480 268

269

0.150

0.030 266 मिन 2

0.040 442

0.590 444

(2)

(1)

0.180

451 पै.

0.620

452पै.

0.400

450

0.750

453

0.190

468

0.230

454

0.280

469

0.390

150

0.200

170

0.200

455

465

0.080

467

0.050

0.030

456

0.170

451

योग . 21.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गोपालपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी , सातामऊ, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

इश्यू क्र. 96 - प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मंदसौर

(ख) तहसील- सीतामऊ

(ग ) ग्राम- गोपालपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.420 हेक्टयर .

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.340

466/1

0.080

464/2

0.210

448

0.360

466/2

0.070

464/1

466/3

0.450

0.220

464/3 4071

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.400

468

0.850

467

2.310

470

0.980

475

0.940

489

0.400

490

0.910

491

1.010

501

1.100

502

1.430

493

0.850

494

0.460

495

0.570

496

0.100

497

0.950

498

0.310

499

500

1.000

0.450

503

0.030

474/1

0.070

476

0.120

487

0.150

488/1

0.260

492

0.400

446

449

0.120

0.040

450

0.030

461

0.050

465

0.400

485

योग .. 18.420

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गोपालपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी , सातामऊ, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

इश्यू क्र. 97 - प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मंदसौर

(ख ) तहसील- सीतामऊ

(ग) ग्राम बसई एवं बांगली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.190+ 5.120-8.310 हेक्टयर .

ग्राम-बसई

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.360

411

0.600

428

0.180

549/1

0.150

599/2

0.350

546

0.300

545/1

0.370

545/2

0.100

544

0.100

526

0.200

530

0.030

529

0.150

599/1

0.150

599मिन 3

0.150

603

3.190

योग ..

बांगली

0.100

36/2

0.700

38

0.700

39

0.300

40

0.320

250

1.000

251 मिन 3

2.000

254

योग .. 5.120

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- आसपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी , सातामऊ, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4072

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 13 नवम्बर 2013

क्र.- 5113- भू-अर्जन- 2013- प्र . क्र. 16- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

ग) ग्राम- चन्देरा

(

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 15.06 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.03

100

0.13

102

0.15

112

0.30

187

0.11

5

0.17

99

0.38

103

0.16

6

0.20

7

0.19

8

0.14

9

0.02

39

0.13

41

0.18

87

0.09

85

0.30

44

0.16

115

0.18

164/1

0.34

170

0.10

173

(2)

(1)

0.02

36

0.10

23

0.63

38

0.37

37

0.25

42

0.02

43

0.03

84

0.12

104

0.37

35

0.12

123

0.40

124

0.14

192

0.11

183

0.16

34/345

0.12

116

0.02

111

0.07

114

0.11

113

0.19

188

0.02

191

0.01

101

0.22

90

0.20

172

0.20

176

182

0.02

0.36

184

0.17

34/344

0.24

88

0.10

3

0.71

4

0.04

10

0.01

12

0.21

34

0.02

161

0.86

163

0.22

186

0.18

105

0.86

98

0.19

169

0.84

177

0.02

91

0.05

92

0.14

97

0.23

89

0.33

175 4073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.20

166

0.02

178

0.02

174

0.20

167

0.10

168

योग . 13.80

शासकीय भूमि का विवरण

0.28

82

0.13

127

0.15

79

0.20

185

0.35

341

0.15

1

योग .. 1.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5115 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 17- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग) नगर/ ग्राम- पाटड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 12.20 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

402

0.14

400

0.25

(2)

(1)

0.47

401

404

0.63

0.30

408

0.07

410

0.30

405

0.11

406

0.22

412

0.06

390

0.09

389

0.02

391

0.30

407

0.21

411

0.15

413

0.05

419

0.27

369

0.12

368

0.34

367

0.30

546

0.12

566

567

0.10

0.10

563

0.45

564

565

0.17 योग 5.33

शासकीय भूमि का विवरण

0.17

403

0.45

474

0.55

409

366

0.51

0.14

479

493

0.13

3.10

569

0.50

515

0.02

516

0.25

527

0.05

528

0.19

457

478

0.81 योग .. 6.87

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4074

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5117 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 18- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील-सैलाना

(ग) ग्राम- कलता

(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.30 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.01

4

0.14

28

0.52

47

0.95

48

0.01

44

45

0.26

46

0.02

0.07

49

0.30

50

0.38

51

0.94

53

0.13

52

0.11

54

0.02

30

0.10

31

0.40

63

0.08

69

0.20

29

0.25

67

26

0.01

0.26

27

0.40

64

0.69

66

योग 6.25

(2)

(1)

शासकीय भूमि का विवरण

0.45

65

78

0.19

0.16

84

0.25

62

1.05

योग .

महायोग 7.30

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5119- भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 19- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग ) ग्राम- आम्बापाड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.36 हेक्टेयर .

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

165

0.16

0.42

166

0.38

167

0.03

515/1

0.05

160

0.12

185

0.22

186

0.10

187/1 4075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

157/4

0.23

0.05

518

0.24

161

0.20

519

0.22

157/5

0.28

158

0.55

181

0.40

183

0.15

193

0.16

184

0.32

162

0.10

163

0.11

187/2

0.14

182/1

योग . 4.53

शासकीय भूमि का विवरण

0.03

159

0.14

180

0.12

336

517

0.36

0.02

171

0.19

516

0.86

योग .

5.36

महायोग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .

क्र. 5121 - भू-अर्जन- 2013 -प्र. क्र. 20- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग ) ग्राम-कालाखेत

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 16.23 हेक्टेयर

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.50

40/2

0.06

166

0.01

170

171

0.65

0.24

33

0.75

175

0.06

162

176

0.97

0.07

165

0.02

30

0.70

32

1.50

172

0.12

163

0.27

161

0.08

164

0.01

167

0.13

169

36

0.09

129

0.07

0.05

39

0.60

40/1

0.50

174

173

0.36 योग 7.81

शासकीय भूमि का विवरण

1.32

180

1.25

31

0.20

35

0.20

43

0.03

148

4.40

179

0.25

182

0.20

178

0.05

130 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4076

(2)

(1)

0.20

45

0.02

183

0.30

181

योग . 8.42 16.23

महायोग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5123 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 21- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग ) ग्राम- भेड़ली

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 25.23 हेक्टेयर .

निजी भूमि का विवरण

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.70

95/3

0.28

55/2

0.40

54/5

0.30

59

0.15

51/2

0.55

92

0.05

66

0.28

65

0.90

57/2

54/2

0.65

(2)

(1)

0.20

54/3

0.90

60

0.07

64

0.80

54/1

1.02

51/3

0.15

56

0.18

58

0.57

62

0.60

55/1

0.26

91

0.02

50

0.05

53

61

0.03

0.71

54/6

0.69

51/4/1

0.35

80/7

योग .. 10.86

शासकीय भूमि का विवरण

0.09

81

0.26

101

0.21

4

0.06

88

0.03

93

4.89

97/1

7.11

100/1

1.67

98

0.05

57/1

14.37

योग

25.23

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .

क्र. 5125 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 22- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 4077

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग) ग्राम- गुड़भेली

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 15.48 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.36

108

110

0.05

1.05

126

0.22

111

0.90

112

114

0.01

0.60

127

0.84

125

0.17

134

135

0.16

177

0.47

136

1.47

0.77

142

143

0.10

0.02

144

0.96

145

0.73

170

0.22

171

1.37

174

0.20

178

212

0.07

0.18

180

0.15

182

0.20

183

0.20

179

0.02

184

185

0.85

0.18

211

0.01

193

0.10

186

0.21

162

0.13

190

(2)

(1)

0.10

189

0.19

188

0.20

187

13.46

योग .

शासकीय भूमि का विवरण

107

0.34

0.42

163

0.14

141

0.18

194

175

0.25

0.20

116

157

0.45

0.04

161

योग .. 2.02 महायोग 15.48

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .

क्र. 5127 - भू- अर्जन- 2013- प्र. क्र. 23- अ- 82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग) ग्राम- सेरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 16.72 हेक्टेयर .

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

273/1

0.60 4078

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

0.62

273/2

0.01

273/3

0.08

274

0.42

275

0.37

276

0.04

351

0.80

349

352

0.38

0.05

380

0.53

381

0.80

379

0.24

387

1.28

383

0.33

384

0.22

434

0.84

435

0.73

431

0.92

428

426

0.20

427

0.09

0.01

278/3

9.56

योग .

शासकीय भूमि का विवरण

278/1

2.10

0.01

278

0.12

386

0.09

430

0.45

436

0.34

325

0.50

186

0.63

277

0.03

280

0.68

385

0.21

433

0.26

355

367

0.09

429

0.06

0.09

409

353

1.50

योग .. 7.16 महायोग 16.73

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .

क्र. 5129 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 24- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग) ग्राम-टोरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 16.58 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.22

171

0.66

52

60

0.25

0.78

46

0.72

56

0.14

57

0.27

58

0.38

48

0.02

161

0.40

69

0.42

157

0.15

61

163

1.10

0.02

155

165

0.02

0.27

49

154

0.14

156

0.65

162

0.41

0.14

47

0.30

54 4079

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.65

55

67

0.06

0.19

166

0.07

68/5

0.12

51

योग . 8.55

शासकीय भूमि का विवरण

50

0.40

0.21

141

2.98

164

0.20

59

0.18

70

1

0.16

153

0.08

0.28

29

1.22

158

0.32

45

53

1.90

0.10

44

योग . 8.03

महायोग . 16.58

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .

क्र. 5133 - भू-अर्जन- 2013 -प्र. क्र. 25- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख ) तहसील- सैलाना

(ग ) ग्राम- देवडुंगरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -6.40 हेक्टेयर .

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

88/3

0.11

0.11

88/4

0.04

63

0.11

64

65

0.15

69

0.37

70

0.39

0.08

71

72

0.31

0.04

77

0.10

82

83

0.35

35

0.05

88/5

0.50

81

0.02

0.16

96

97

0.17

0.02

73

0.02

75

62/1

0.02

0.08

88/2

84

0.16

0.07

85

86

0.25

0.23

80

0.20

95

0.02

88/1

0.02

89

0.26

66/1

0.09

68

0.50

60

0.48

66/2

0.05

67

0.02

33

36

0.18

0.19

87

योग .. 5.92 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4080

(2)

(1)

शासकीय भूमि का विवरण

0.09

149

0.02

31

0.02

54

0.08

78

0.07

58

0.03

59

0.08

37

76

0.02

0.07

79

0.48

योग .

6.40

महायोग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5135 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 26- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

( ग) ग्राम- पिण्डवारा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 10.33 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

63

0.52

0.02

122

(1)

(2)

0.18

37

85

0.13

0.07

114

0.38

115

0.29

76

0.24

66

0.42

87

65

0.69

0.19

136

0.13

56

0.10

57

0.02

52

0.60

119

0.30

36

0.12

53

0.40

126/1

0.07

84

0.09

51

0.28

116

0.20

74

75

0.35

0.10

77

0.58

120

0.18

38

64

0.15

60

0.11

0.18

58

118

0.39

0.21

117

0.04

68

55

0.06

0.06

88

7.85

योग

शासकीय भूमि का विवरण

0.07

43

0.29

67

1.36

73

0.33

86

0.35

110

0.02

49

54

0.06 योग . 2.48 महायोग .. 10.33 4081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है .

क्र. 5137 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 27- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

( ग) ग्राम- बेड़दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.99 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

60

0.40

0.27

123

0.26

124

0.11

125

54

0.07

0.14

55

0.48

56

0.26

57

126

1.08

0.08

128

0.80

130

0.05

131

0.80

132

0.20

117

0.21

118

0.25

119

0.02

112

(2)

(1)

129

0.70

0.09

61

योग . 6.27

शासकीय भूमि का विवरण

0.30

120

121

0.11

122

0.29

0.02

63

योग . 0.72 महायोग 6.99

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5139 - भू- अर्जन- 2013- प्र. क्र. 28- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग) ग्राम- अलकाखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 13.16 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.40

187

0.030

197/1

0.85

197/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4082

(2)

(1)

0.40

197/3

0.18

197/4

0.52

197/5

0.04

197/6

0.78

197/7

0.44

189

0.04

191

0.77

190

0.33

232

0.52

234

0.03

327/2

2.24

231

0.09

230

योग . 7.66

शासकीय भूमि का विवरण

0.15

188

0.08

198

0.75

233

0.95

235

0.07

236

0.48

256

3.02

327/1

योग . 5.50

महायोग 13.16

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5141 - भू-अर्जन-2013- प्र. क्र. 29- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण -

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग ) ग्राम- पुनापाड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.38 हेक्टेयर .

निजी भूमि का विवरण

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.10

1

0.26

68

0.03

69

0.14

38

0.14

6

0.27

14

0.08

7

0.07

13

0.35

15

योग 1.44

शासकीय भूमि का विवरण

0.10

3

0.10

4

0.11

5

0.07

16

0.31

17

0.19

67 4083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.06

90

0.94

योग .

2.38

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5151 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 41 - अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- जावरा

(ग) ग्राम-उणी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.17 हेक्टेयर .

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1) 906 910

0.62 0.55 योग .. 1.17

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तम्बोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जावरा के कार्यालय में किया सकता है .

क्र. 5153 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 42-अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील-ताल

(ग ) ग्राम-कोटड़ी ताल

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.07 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(2) .

(1)

510/1/1

0.07 योग . 0.07

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- तम्बोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , आलोट के कार्यालय में किया सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4084

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2013

क्र. भू- अर्जन- 2013-213- एस.डी.ओ. शाजापुर का प्र . क्र. 02- अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शाजापुर

(ख) तहसील- गुलाना

(ग) ग्राम- सिमरोल

(घ) क्षेत्रफल-0.387 हेक्टर.

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टेयर में)

(2)

सर्वे क्रमांक (1)

0.060

1912/1

0.118

1914/2/1

1912/2

0.091

0.037

1914/1/2

1914/2/2

0.081 योग .. 0.387

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- सिमरोल तालाब क्रमांक-2 परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पूरक प्रकरण जो अधिग्रहण क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत्.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 18 नवम्बर 2013

प्र. क्र. 02- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में

[भाग 1 वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- श्यामपुर

(ग) ग्राम- श्यामपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.435 हेक्टर .

रकबा ( हेक्टेयर में)

(2)

सर्वे नम्बर (1)

900/710/2 में से

0.074

0.008

710

0.034

719

0.060

721/2

720/2

0.184

720/1

0.037

0.038

703, 704/6

योग .. 0.435

(2) भूमि अर्जन का प्रयोजन:- दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बांई तट नहर की एल.एम. - 2 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू- अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- श्यामपुर 4085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- श्यामपुर

(घ ) क्षेत्रफल -0.092 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.009

542/2 में से

543/3

0.008

534/2

0.031

0.018

543/2ख

0.004

543/2क

0.012

543/2ग

534/1

0.010

योग .. 0.092

(2 ) भूमि अर्जन का प्रयोजनः- दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बांई तट नहर की एल.एम. - 4 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 19 नवम्बर 2013

प्र. क्र. 01 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- श्यामपुर

(ग ) ग्राम- श्यामपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.333 हेक्टर.

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

सर्वे नम्बर (1)

747/1 में से

0.014

0.023

748/3

0.053

747/3

0.068

746 , 749 , 750 ,

751/1 क/ 1

744/1

744/2

0.073 0.102 योग .. 0.333

(2) भूमि अर्जन का प्रयोजन:- दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बांई तट नहर की एल.एम. - 1 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू- अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. 677- भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 58--अ- 82-2012- 13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- खरगोन

(ग) ग्राम-पीपरी

(घ) क्षेत्रफल-130.445 हेक्टेयर.

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 10.264 हे. पर स्थित परिसंपत्तियां ( भूमि को छोड़कर) .

रकबा (हे. में) (2)

खसरा नंबर (1)

0.070

426/2

430

0.593

431/1

0.854

0.854

431/2

1.295

434

0.454

438

0.057

439

440

3.600 4086

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

517

0.300

0.462 520

521

1.432 522

0.053 523

0.073

0.344 524

0.360 525

526

0.198

0.170 527

528

0.802

0.384 529

0.890 530

0.105 531

0.081 532/1

532/2

0.117

0.053 533

534

0.344 535

0.417

0.008 536

0.012 537

0.218 538

0.182 539

0.368 540

0.538 541/1

0.383 541/2

2.240 543

0.676 544

0.049 545

1.335 546

0.850 940

0.555 943

1.206 944

0.559 945/1

0.809 945/2

946/2

1.915

0.971 947

0.149 948/1

1.327 949/1

1108

0.100 1109

0.024

0.202 1110

1.404 1111

0.100 1117

0.227 1118/1

(2)

(1)

0.227

1118/2

1119

0.458

0.482

1120

0.678

1121

1122

0.680

0.566

1123/1

0.234

1124/1

1127

0.308

1128

0.093

0.486

1129

1130

0.235

0.291

1131

0.364

1132

0.008

1133

0.522

1134

0.684

1135

0.012

1136

0.575

1137

1138

0.053

1139

0.243

0.049

1140

0.202

1141

1142

0.158

0.081

1143

0.024

1144

0.284

1145/1

0.283

1145/2

0.259

1146

0.008

1147

0.295

1148/1

0.162

1148/2

0.171

1148/3

1149

0.462

0.012

1150

0.364

1151

1152

0.405

1153

3.541

1154

0.097

0.842

1155/1

0.558

1155/2

1156

0.344

0.400

1157

1.481

1158

0.121

1160 4087

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.660 1161

1162

0.405

0.356 1163

0.368 1164/1

1164/2

0.369 1168

0.959

0.283 1169

1170/1

1.667

1.072 1170/2

0.911 1170/3

1171/1

0.688 1171/2

0.558 1172

0.458

1.052 1173

1174

0.368

0.057 1175

1176

0.275

0.466 1177

0.445 1178

0.458 1179

0.352 1180

1.404 1181

0.486 1182

2.145 1183

0.413 1184

1.376 1185

0.143 1187

0.121 1188

1189

1.238

0.020 1190

0.133 1191

0.692 1192

0.498 1193

0.109 1194

0.117 1195

0.322 1196

0.202 1197

0.081 1198

0.040 1199

1200

0.101

0.405 1201

1202

0.946 1203

0.672

0.291 1204/1

0.247 1204/2

0.947 1205

0.858 1206

1207

0.032

(2)

(1)

0.121

1208

0.425

1209

0.392

1210

0.793

1211

0.219

1212

1213

2.104

1214/1

0.400

0.024

1214/2

0.405

1214/3

0.049

1215

0.526

1216

0.607

1217

1218

0.040

1219

0.611

1220

0.057

1221

0.287

1222

0.405

0.433

1223

0.841

1224

1225

1.879

1.052

1226

0.708

1227

1228

0.510

0.332

1229

0.129

1230

1231

0.433

0.636

1232

1.230

1234/1

1.011

1234/2

0.809

1235

1236

1.594

0.320

1238

1239

0.500

0.777

1256

0.020

1261

0.085

1263

0.220

1264

0.933

1266

0.534

1270

1272

0.697

1.174

1273

1.169

1274

1.315

1275/1

1275/2

1.315

1.505

1276

1.189

1277

1.514

1278/1

1.517

1278/2 4088

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

1.517

1278/3

1.018

1279/1

1279/2

1.012

1279/3

1.968

1280

2.322

1281

0.231

0.243

1282

0.291

1283

1284

1.368

1286/1

1.324

1286/2

1.324

1.234

1288/1

1.214

1288/2

1288/3

1.132

1294

2.144

1295

1.338

1296/1

0.365

0.450

1296/2

0.180

1299

0.400

1302/1

0.687

1302/2

130.445

कुल योग.

1 -शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर )

खसरा नम्बर

परिसम्पत्तियों का विवरण

कुल रकबा (हे. में. )

(3)

(2) 0.276

पक्केमकान-4 (1) 952/1

कच्चे मकान-9 पक्काबाथरूम-1

पक्कीदिवार -3 योग .. 0.276

2-शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर )

खसरा नम्बर

कुल रकबा

परिसम्पत्तियों का विवरण

(हे. में. )

(2)

(3) (1)

6.600

1186

तार फेन्सिंग एवं

प्लानटेशन

3.388

1265

योग .. 9.988

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बेलेन्सिंग रिजर्ववायर -3 , राईजिंग मेन-4हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 679 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 59- अ- 82-2012- 13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील-गोगांवा

(ग) ग्राम- टेमरना

(घ) क्षेत्रफल-4.260 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

0.030

219/1/1

0.100

219/2/2

0.120

219/2/3

0.010

219/3/1

0.180

219/3/2

232/2

0.080

0.060

233/1

233/2

0.120

233/3

0.120

0.100

233/4

233/5

0.080

0.080

243/1/2

0.030

243/2

243/4

0.190

0.040

248/1/1

0.030

251/1

251/2/1

0.130

251/2/2

0.010

0.080

251/4/1

0.220

251/5

0.280

252

263

0.600 4089

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

235/2

0.230

0.020

235/3

0.230

236/2

0.030

236/3

237

0.060

242/1

0.110

0.180

242/2

0.090

243/1/1

0.090

264/1

0.040

264/2/1

0.040

264/2/2

264/3

0.130

0.020

264/7

0.290

269/1

0.010

269/2

4.260

कुल योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -1 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 680 - भू- अर्जन- 2013-60- अ-82-2012-13 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील-गोगांवा

(ग ) ग्राम- मेनगांवखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.450 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नंबर

(हे. में )

(2)

(1)

0.170

14/3/1

14/3/2

0.150

(2)

(1)

14/3/3

0.100

0.100

14/3/4

0.030

15/1

0.240

16/4

18

0.260

0.100

21/1/1

21/1/2

0.100

21/1/4

0.130

0.080

22/1

0.130

0.130

26/2

26/3/3

0.130

30/2

0.250

33/1

0.260

0.150

0.080

33/5

33/6

0.070

0.060

33/7

0.230

38/1

0.130

42/1

0.180

42/2

0.190

43/2

कुल योग. 3.450

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन -2 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 678 - भू-अर्जन- 2013 - प्र. क्र. 61 - अ-82-2012- 13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील-गोगांवा 4090

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(ग ) ग्राम- पिपलई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-38.382 हेक्टेयर.

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.664 हे.

पर स्थित परिसंपत्तियां ( भूमि को छोड़कर) .

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.010

17/1

0.218

17/2

33/1/2

0.583

0.891

33/2

0.457

34/1/1

0.866

34/1/2

1.647

2.514

34/2

35/2/2

0.642

35/3

1.202

35/4/1

1.194

1.619

40/2

2.266

41/1

0.214

41/2/1

0.211

41/2/2

0.526

41/2/3

0.090

46

0.110

51/1/3

0.460

51/1/4

51/2

0.010

0.150

54

0.120

57/2

0.740

35/4/2

1.202

35/5

1.214

35/6

36/1

0.930

0.479

36/2/1

36/2/2

0.473

37

0.930

1.140

38/2

40/1/1/2

1.935

1.000

40/1/2/1

40/1/2/2

1.003

40/1/3

0.793

0.150

57/3

0.040

60/1

138/1

1.461

1.461

138/2

1.141

139

141

1.100

1.745

142/1

0.874

142/2/1

(2)

(1)

0.870

142/2/2

222/39

1.701

38.382

कुल योग

शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर )

परिसम्पत्तियां

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में. )

(2)

(3) (1)

0.664

हेण्डपंप -1 39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेन्सिग रिजर्ववायर -02 , ग्रेविटी मेन-1 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 676 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 62- अ- 82-2012- 13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील-गोगांवा

(ग) ग्राम- दसनावल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-123.390 हेक्टेयर

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 4.424 हे. पर स्थित परिसंपत्तियां ( भूमि को छोड़कर) .

रकबा

खसरा नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.300

583/1/1/2

0.350

583/1/1/3

0.350

583/1/1/4

583/1/2

0.910

0.200

583/2

2.428

596/1

2.691

596/2

596/3

2.428 भाग 1 ]

4091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

2.024 596/4

0.538 597/1

4.856 597/2

1.947 597/3

1.619 597/4/1

597/4/2/1

1.618

1.619 597/4/2/2

1.619 597/5

1.962 623/3

624/1

1.343 624/2

2.396

1.032 624/3/1

0.971 624/3/2

624/4

2.881

0.448 624/5/1

624/5/2

0.448

0.447 624/5/3

0.825 625/1

625/2

1.619

1.619 625/3

0.405 626/1

0.020 627/1/1

1.885 627/1/3

0.282 627/2/1

1.324 597/6

1.170 597/7

1.120 597/8

1.120 597/9

1.619 597/10

2.023 598/1

1.024 598/2

9.037 599

3.036 600/1 क

1.623 600/1 ख

0.910 600/2

2.225 600/3

1.213 600/4

0.304 600/5/1

0.304 600/5/2

0.303 600/5/3

600/6

1.012

1.133 601

0.809 617/2क

1.883 617/2ख

2.023 617/3

2.347 619

1.437 620

0.405 621/1

0.566 622/1/1

0.567 622/1/2

0.567 622/1/3

(2)

(1)

2.631

622/2

2.195

623/1

623/2

1.416

627/2/3

0.232

0.607

627/3

1.113

629

2.898

630

0.283

631/1

0.050

631/2

0.364

631/3

0.486

631/4

0.405

631/5

1.052

631/6

0.050

641/5

642/1

0.800

0.567

644/1/1

644/2/1

0.049

644/3/1

0.546

0.680

644/4/1

0.668

644/5/1

0.870

645/1

2.450

645/3

1.518

647/1

2.764

647/3

3.473

648/1

1.923

649

0.728

652/1

1.290

652/2

1.290

652/3

1.290

652/4

0.200

653/2/2

662/1

3.318

कुल योग. 123.390

शासकीय भूमि नि. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर )

परिसम्मपत्तियों का खसरा नम्बर

कुल रकबा

विवरण (हे. में)

(3) (1)

पक्के मकान-2

(2) 4.424

626/2

कच्चे मकान-9

11

4.424

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेन्सिग रिजर्ववायर -2 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4092

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 30 नवम्बर, 2013

क्र.- 2940 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सरई

(ग) ग्राम का नाम- कटई, प.ह. 10

(घ ) कुल क्षेत्रफल-16.89 हेक्टर .

खसरा नंबर

भू अर्जन हेतु आवेदित क्षेत्र (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.10

452

0.53

566

0.28

564

2.10

568

579/1

0.03

0.10

579/2

0.17

572

571

0.34

0.85

570

0.02

573

0.10

576/1

0.13

576/2

0.12

576/3

0.11

576/4

0.15

576/5

0.12

576/6

1.32

582/1

582/2

1.32

0.21

587/1

0.08

583

(2)

(1)

595

1.33

0.06

598/1

0.10

598/2

0.11

599

0.20

600

0.06

638

0.51

642

0.35

643

641

0.07

644

0.41

0.29

645

0.15

646

0.06

647

0.10

658

0.15

657

665

0.04

0.40

690

0.34

692

0.30

695

0.04

699

0.31

780

0.32

783

0.36

785

828

0.18

0.08

826

830

0.07

824

0.05

836

0.05

0.06

838

0.06

839

0.11

841

0.05

842

843

0.07

0.17

848

0.08

847

0.06

849

0.04

850

0.02

2640/1

0.02

2640/2

2642

0.28

0.10

2643

0.40

2644

0.20

2646

0.25

2648

2649

0.25

16.89

योग 4093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बैराज निर्माण से डूब प्रभावित क्षेत्र हेतु भू- अर्जन

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

क्र.-684- भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र.1- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम का नाम-जामन्या,

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.809 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

2.000

107

0.162

108

0.077

111

0.344

109

0.202

110

0.308

112

0.688

114

1.396

115

0.892

106

0.030

105

0.270

104

1.995

116

117

0.445 योग 8.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र.-683 - भू- अर्जन-2013- प्र.क.-2-अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील - कसरावद

(ग) ग्राम का नाम- टेमरनी,

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.962 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.162

394

0.243

399

1.687

401/2

1.619

401/1

0.405

400/1

0.405

400/2

0.360

406/1

0.081

405

योग 4.962

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4094

क्र.-685 - भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र.3- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील - कसरावद

(ग ) ग्राम का नाम- सुर्वा,

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.220 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

171

0.056

0.850

185/2

0.316

172/5

0.697

178

0.160

172/4

175

1.133

0.539

176

1.698

173

1.323

177

1.684

181

0.056

186

0.222

187

0.286

180

0.284

200/3

0.425

184

0.170

185/1

0.050

172/2

0.023

182

0.632

199

0.931

200/1

200/2

1.703

201

0.750

0.160

202

200/4

0.072

14.220

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सुर्वा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.-686 - भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र.-4-अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम का नाम- भोकरिया ,

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.715 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

2.131

17/1

2.354

17/2

1.462

17/3

1.712

19

21

1.968

0.518

23

1.850

24

0.640

25

0.080

29/2

योग 12.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सुर्वा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

क्र-6- अ.82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर / ग्राम- गहरवार,

(घ ) लगभग क्षे. निजी भूमि-60.000 हेक्टर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.050

3778

1.340

3847

2.870

3849

1.500

3850

3780

0.670

0.390

3782

0.670

3783

3785

1.100

0.980

3786

0.360

3787

1.740

3789

0.840

3791

1.500

3792/2

1.300

3793

1.570

3794

1.500

3795

1.020

3796

0.430

3797

1.180

3798

0.380

3799

0.370

3800

2.940

3801

0.410

3802

(2)

(1)

0.650

3803

0.180

3805

1.170

3806

0.670

3807

0.870

3816

1.090

3808

0.540

3809

1.280

3810

1.180

3811

0.590

3812

0.550

3814

2.230

3813

0.810

3815

0.243

3824/1

0.080

3829/1

0.243

3824/2

0.080

3829/2

0.244

3824/3

0.080

3829/3

0.940

3825

0.370

3854

1.180

3826

0.880

3827

3828

1.160

2.250

3831

1.420

3832

1.840

3833

0.410

3834

2.830

3835

3838

2.660

1.200

3839

0.300

3774

0.050

3778

0.580

3875

2.020

3818

2.020

3819

योग 60.000

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है--- तड़पेड बांध योजना के भराव हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4096

प्र.क्र . 6 - अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- घुवारा

(ग) नगर/ग्राम- कुडैला,

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-15.176 हेक्टर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

0.995

3

1.246

4

0.100

5/1

0.029

5/2

0.607

6/1

0.242

6/2

7/1

0.172

0.172

7/2

0.040

8

0.229

9

0.089

10

0.283

11

0.223

12

0.061

13

0.299

14

0.405

15/1

0.262

15/2/1

0.263

15/2/2

0.346

16/1

0.196

16/2

0.242

17

0.680

18

0.109

19/1

0.109

19/2

0.130

20/1

0.114

21/1/1

0.114

21/1/2

(2)

(1)

0.726

21/2

0.304

22

0.454

23

0.020

24

0.882

25

0.105

26

27

0.105

0.280

29/4/1

0.441

29/4/2

0.635

33/1/2

0.358

87

0.210

89

0.307

91/1

1.218

94

0.925

95

0.125

96

0.324

98/2

15.176

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर में किया जासकता है.

प्र.क्र. 7- अ 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- घुवारा

(ग) नगर/ग्राम- सोरखी ,

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-373.353 हेक्टर.

4097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) 2

0.915 3

0.040

0.741 7

0.656 9

0.898 11

0.178 12

1.242 13

0.372 17

0.237 27

0.636 31

0.372 35

36

0.628

0.640 37

38

0.474

0.433 39

40

0.251 41

0.595 44

0.312

0.456 45/1

0.069 46

1.445 47

0.676 49

50

0.433

0.190 51

62

0.150

0.266 64/1

0.057 68

0.494 69

0.543 70

0.121 72

0.081 74

75

0.040

1.180 79 .

0.300 83/1

83/2

0.594

0.470 84

1.032 85

1.279 86

87

0.202

1.285 90/1

1.285 90/2

0.660 91

(2)

(1)

92

0.324

1.129

95

1.234

97

0.105

99/3

0.425

101/1

0.175

101/2

0.176

101/3

103

1.562

104

0.809

0.640

107

0.526

108

110

1.299

0.080

111

0.773

116

1.558

119

0.214

121

0.101

122

0.498

123

126

1.781

1.214

128

0.077

129

1.258

131

1.594

132

0.338

133/1

0.168

133/2

0.169

133/3

134

0.469

1.546

136

0.202

137/1

0.278

137/2

0.275

137/3

0.391

138/1

0.196

138/2

0.196

138/3

0.567

139

1.104

140

1.161

141

1.015

142

1.011

143

1.356

144

1.578

148

150

0.951

1.303

151

0.198

152 4098

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

1.497 154

160

0.364

0.898 161/1

0.899 161/2

163/1

0.300 163/2

0.897

0.283 165

168

0.910

0.413 169

171

0.150

0.150 172

0.466 173

0.595 174

176

0.910

0.526 178/1

0.530 178/2

0.526 179

0.283 180

0.170 181

0.142 182

0.364 183

0.040 184

0.061 185

0.105 186

0.203 188/1

0.202 188/2

0.247 192

0.041 193/1

0.076 193/2

0.129 194

195

0.235

0.255 196

197

0.850

0.101 198

199

0.170

0.368 200

0.182 201

0.154 202

203

0.073

0.696 204

0.926 205

206

0.932

0.975 207

0.190 208

0.259 209

(1)

(2)

0.368

210

212

0.045

0.154

213

0.170

214

215

0.049

216

0.032

0.117

217

218

0.089

219

0.194

0.344

220

0.009

222

0.040

223

0.040

224

0.295

225

226

0.243

227

0.510

0.028

228

0.081

229

0.014

230

231

0.336

0.210

232

0.210

235

0.947

236

0.036

237

0.300

238

0.600

239

0.400

242

262

0.093

0.121

263

0.073

268

269

0.040

0.013

270/1

0.015

270/2

0.170

271

0.129

272

0.202

273

274

0.251

275

0.190

0.567

276

0.032

277

0.352

278

0.176

279

279/2

0.352

279/3

0.117

0.235

280 4099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

281

0.028

0.219 282/1

282/2

0.073

0.073 283/3

0.214 283

0.656 284

0.210 285

0.162 286

0.162 287

0.089 288

0.089 289

0.073 290

0.182 291

0.012 292

0.243 293

0.069 294

0.069 295

296

0.049

0.028 297

0.429 298

0.077 299

300

0.040

0.295 301

0.518 302

303

0.105 304

0.057

0.202 306

307

0.235

0.036 308

0.336 309

0.028 310

0.049 311

0.101 312

0.125 313

0.231 314

0.360 315

1.772 316/1

0.858 319

0.648 321

0.275 323

0.202 324

0.781 325

0.563 326

328

0.789

(2)

(1)

0.275

329

0.194

330

0.129

331

0.076

333

0.174

335

0.109

336

0.906

339

0.494

342

0.619

343

0.008

344

0.526

345

0.934

347

348

0.304

0.283

350

351

1.360

0.105

352

0.101

353

0.008

354

0.425

355

1.007

358

0.772

359

0.040

360

0.040

361

0.134

362

0.134

363

0.162

364

365

0.134

0.154

366

0.251

367

0.040

368

0.202

371

2.481

372

0.085

373

0.210

374

0.129

375

0.010

379/1

0.010

379/2

1.073

380/1

1.282

380/2

0.458

381

0.737

382

0.575

383

0.121

384

0.057

385 4100

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.081 386

387

0.105

0.020 388

0.202 389

0.162 390

0.648 391

0.283 392

0.032 393

0.121 394

0.085 395

0.214 396

1.092 397

398/1

0.963

0.910 398/2

1.574 399

0.388 400/1/2

0.809 400/2

0.270 400/2/2

0.283 401

0.716 404/1

0.717 404/2

405/1

1.100

1.129 405/2

1.400 406

0.202 408

0.684 410

0.514 412

1.214 413

0.200 414/2

0.040 415

0.364 416

0.829 418

0.384 419

0.930 420

0.089 421

0.405 423

0.148 425

0.231 426

0.567 427

0.200 428

0.405 430

2.800 432

0.486 434

0.955 435

(2)

(1)

0.781

436

0.344

438

0.170

439

0.364

440

0.526

441

1.032

442

0.817

443

0.628

459

0.575

460

0.273

466/1

0.273

466/3

0.273

466/4

0.437

468/1

0.729

468/2

0.380

501

0.138

503

1.931

519

2.387

520

0.300

537

0.587

541

0.397

542

543

0.515

0.887

547

0.450

603

616

0.243

0.312

617

0.750

618

0.250

620

624

0.575

0.100

625

0.409

626

627

0.575

1.100

628

1.151

632/2

0.101

633/2

0.178

634/2

0.053

635

2.200

639

0.350

640

0.563

642

643

0.348

0.263

644

0.020

647

0.470

648/1 भाग 1 ]

4101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.186 649

0.162 654

655

0.421

0.081 656

0.061 657

0.223 658

0.223 659

0.425 660

0.024 661

0.336 662

0.129 663

664

0.049

0.032 665

0.040 666

0.332 667

0.024 668

0.162 669

670

0.364

0.429 671

0.263 672

1.491 673/1

673/2

2.836

3.230 673/3

673/4

1.493

0.105 674

0.109 675

676

0.081 677

0.388

0.833 678

679

0.081

0.121 680

0.170 681

0.263 682

0.170 683

0.040 685

0.194 686

0.069 687

688

0.057

0.032 689

0.526 690

0.008 691

0.040 692

0.202 693

0.049 694

(2)

(1)

0.077

695

696

0.599

697

0.061

0.040

700

0.121

701

0.121

702

1.457

703

704

0.121

0.466

705

0.441

706

0.227

707

708

0.117

0.660

709

0.800

716

718

1.000

0.450

719

0.093

720

0.500

722

737

0.110

738

0.162

0.405

739

740

0.040

0.417

741

0.372

742

743

0.140

0.214

744

0.360

745

0.113

746

0.364

747

0.219

748

0.040

749

0.129

752

753

0.263

0.259

754

755

0.648

756

0.113

0.061

759

0.061

761

0.259

763

764

0.138

0.257

765/1

0.257

765/2

0.091

766/1

0.012

767 4102

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.065 768

0.008 769

770

0.081

0.057 771

0.049 772

0.023 773/1

0.023 773/2

0.021 773/3

0.024 773/4

0.200 834

0.223 839

0.028 840

0.125 841

0.657 842

0.049 847

0.057 848

0.020 849

0.433 851

0.073 852/1

0.024 852/2

0.025 852/3

0.057 853

0.228 854/1

0.101 854/2

0.101 854/3

0.474 855

0.024 856

0.190 858

0.202 859

0.016 860

861

0.061

0.081 862

0.287 863

865

0.817

0.016 866

867

0.040

0.061 868

0.028 869

870

0.101 871

0.174

0.478 872

0.162 873

0.117 874

0.150 875

(2)

(1)

0.279

876

0.312

878

0.210

879

0.316

881

0.028

882

0.040

884

0.316

885

0.214

886

0.121

887

0.024

889

0.785

890

0.182

893

0.425

894

0.384

895

0.384

896

0.162

897

0.926

898

0.016

899

0.543

900

0.522

902

0.040

903

0.729

904

905

0.146

0.073

906

0.077

907

0.077

908

0.028

909

0.016

910

0.020

911

0.016

912

0.024

913

0.024

914

0.024

915

0.016

916

0.016

917

0.016

918

0.040

919

0.040

920

921

0.016

0.020

922

0.020

923

0.020

924

0.049

925

0.069

926 4103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.049 927

0.012 928

0.024 929

930

0.013

0.053 931

0.040 932

933

0.049

0.040 934

0.131 935

0.154 936

0.040 937

0.053 938

939

0.081 940

0.518

0.227 941

942

0.255

0.125 943

0.450 944

0.121 945

0.295 948

0.396 949

0.158 950

0.089 957

0.061 966

0.040 968

0.138 970

0.717 971

0.028 972

973

0.101 974

0.142

0.202 975

0.020 976

0.049 979

0.061 980

0.012 981

0.053 982

0.081 983

1.028 984

0.486 985

0.543 987/1

987/2

0.543

1.270 988

991/1

0.368

0.304 991/2

(2)

(1)

0.668

991/3

991/4

0.538

0.636

994

0.368

995

0.506

996

0.656

997

0.539

998

0.368

999/1

1000

0.773

0.109

1001

1002

0.672

0.506

1003

1004

0.530

0.388

1005

0.401

1006

0.749

1008

1009

0.595

1010

0.789

0.401

1012

0.291

1013

1014

0.845

0.809

1015

0.312

1018

1020

0.291

1022

0.615

0.922

1023

1024/1/1

0.611

0.769

1024/1/2

0.466

1025

0.089

1026

0.150

1027/1

1027/2

0.146

0.101

1028/2

0.809

1029

1030

0.340

1031

0.316

0.214

1033

0.470

1034

1035

0.292

1036

0.506

0.397

1037

0.312

1038

1.036

1039

1040

0.028 4104

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.162 1041

0.016 1042

1043

0.692

0.182 1044

0.688 1045

0.101 1046

0.020 1047

0.016 1048

0.069 1049

0.259 1050

1051

0.194

0.040 1052

0.032 1053

0.032 1054

0.028 1055

0.040 1056

1.208 1057

1058

0.162

0.898 1059

0.214 1060

0.089 1061

0.089 1062

0.113 1063

0.032 1064

1065

0.121

0.182 1066

0.045 1067

0.247 1068

0.206 1069

0.267 1070

1071

0.170

0.040 1072

0.817 1073

0.251 1074

0.057 1075

0.142 1076

0.089 1077

0.502 1078

0.356 1079

0.057 1080

0.040 1081

0.125 1082

0.113 1083

0.053 1084

(1)

(2)

0.356

1085

0.154

1086

1088

0.081

0.146

1089

0.101

1090

0.267

1091

0.028

1092

0.494

1093

0.275

1094

0.146

1095

0.057

1096

0.040

1097

1098

0.656

0.125

1099

0.069

1100

0.266

1101/1

1101/2

0.062

0.020

1102

0.482

1103

0.101

1105

0.008

1106

0.008

1107

0.219

1109

0.020

1112

0.105

1113

0.162

1114

0.319

1115

0.287

1116

0.040

1117

0.040

1118

0.632

1119

0.781

1120

0.016

1121

0.020

1122

0.069

1124

1126

0.061

0.028

1127

0.721

1128

0.012

1129

0.227

1130

1131

0.417

0.089

1132

1133

0.016

0.057

1134 4105

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.020 1135

1136

0.020

0.012 1137

0.024 1138

0.028 1139

0.032 1140

0.251 1141

0.111 1142/1

0.070 1142/2

0.070 1142/3

0.045 1143

0.040 1155

0.286 1198

0.300 1200

0.103 1203

0.016 1201

0.526 1202

0.087 1205

0.121 1206

0.263 1207

0.162 1208

0.202 1209

0.158 1210

0.486 1211

0.081 1212

0.041 1213

0.567 1214

0.628 1215

0.024 1216

0.514 1217

0.215 1218

0.628 1219

0.012 1220

0.494 1221

0.405 1222

(2)

(1)

0.672

1223

0.008

1224

0.971

1225

1227

0.206

0.182

1229

0.930

1230

0.243

1231/1

0.534

1231/2

0.454

1231/3

1.189

1232

1.433

1233/1

1.307

1233/2

0.854

1233/3

1233/4

0.599

1.025

1233/5

0.287

1234

0.413

1235

0.239

1238

0.142

1239

1.141

1242/1

0.704

1245

0.773

1247/1

0.771

1247/2

0.036

1247/3

1250

1.639

4.634

1251

0.789

1252

1.701

1253

0.688

1254

0.874

1255

1256

0.749

1257

0.676

0.271

1258

0.575

1259

1260

0.086 4106

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

1261

0.393

0.012 1262

0.223 1263

1264

0.101

0.097 1265

0.182 1266

0.101 1267

0.101 1268

1269

0.040

0.251 1270

0.101 1271

0.223 1272

0.578 1273

0.040 1274

0.459 1275

1.040 1276

1.384 1277

1.238 1278

0.729 1281/2

0.543 1281/3

0.275 1281/4

0.575 1281/5

0.559 1281/6

0.263 1281/7

0.223 1283

0.344 1284

0.109 1285

0.162 1286

0.587 1287

0.567 1288

1.700 1290

0.283 1291

0.387 1292

0.182 1293

0.303 1296/1

(2)

(1)

1.254

1298

0.506

1300

0.870

1301

0.886

1302

0.680

1303

1.420

1304

0.223

1305

0.283

1306

0.858

1308/1

0.850

1308/3

0.255

1308/4

0.809

1310

1.462

1311

0.283

1313

1.133

1314/1

1.113

1314/2

0.283

1315

0.769

1316

0.991

1317

1.598

1318

0.065

1320

0.170

1321

0.119

1323

0.075

1324

0.080

1325

0.134

1326

0.340

1328

0.299

1330

0.055

1331

0.170

1333

0.239

1334

0,405

1335

0.020

1336

0.575

1337

0.090

1338 4107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.050 1339

0.040 1340

0.551 1341

0.028 1342

0.151 1343

0.146 1345

0.040 1347

0.372 1350

0.768 1351/1

0.405 1352/1

0.101 1353

0.066 1355

0.202 1356

0.020 1357

0.881 1358

0.028 1359

0.222 1360

0.494 1361

0.210 1364

0.129 1365

1368

0.539

1.991 1370/1/3

0.202 1371

0.162 1373

0.263 1374

0.450 1375

0.299 1376

0.032 1377

0.032 1378

0.053 1379

0.045 1380

0.121 1381

0.097 1382

0.073 1383

0.020 1384

0.405 1385

0.243 1386

0.356 1388

0.315 1390/1/2

1.000 1390/1/3

0.219 1390/4

0.963 1391

(2)

(1)

0.413

1392

0.510

1394

0.890

1396

0.559

1399

1400

0.189

0.174

1401

0.200

1417

0.253

1419

0.214

1421

0.061

1422

0.089

1424

0.709

1425

0.223

1426

0.267

1427

0.478

1429

0.821

1430

0.182

1434

0.121

1436

0.016

1437

0.174

1438

1440

0.640

0.591

1442

0.150

1444

0.061

1445

0.105

1446

0.166

1447

0.203

1448/1/1

0.197

1448/2/2

0.222

1448/3/3

0.182

1449

0.263

1450

0.105

1451

1452

0.101

0.619

1456

1457

0.097

0.146

1458

0.069

1464/2/1

0.377

1464/2/2

0.150

1464/3

0.050

1479

0.526

1481/1

0.100

1484 4108

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.130 1485

1486

0.135

0.600 1487/1/1

0.100 1487/2/1

0.551 1487/3

0.162 1488

0.417 1489

0.498 1490

0.421 1491

0.445 1492

0.178 1493

0.231 1494

0.279 1495

0.215 1496

0.466 1497

0.518 1498

0.162 1499

0.032 1500

1502

0.866

0.526 1504

0.364 1505

0.210 1508

0.125 1509

0.101 1510

0.032 1511

1.311 1512

0.061 1513

0.332 1514

0.190 1515

0.012 1516

1.538 1517

0.073 1518

0.182 1519

0.089 1522

0.113 1523

0.425 1524

0.400 1526

0.020 1527

0.073 1528

0.040 1529

0.162 1532

0.200 1538

0.146 1543

(2)

(1)

0.225

1544

1546

0.150

0.384

1545

0.142

1547

0.283

1548

0.299

1549

0.020

1550

1551

0.999

0.065

1552

0.470

1554

0.743

1555

0.445

1556

0.781

1557

1.618

1558/1

1.567

1558/2

0.429

1560

0.142

1561

0.486

1563

0.384

1564

1565

0.322

0.146

1566

0.518

1567

0.043

1570

0.441

1577

0.514

1582

0.064

1584

0.182

1586

0.100

1587

0.282

1588

0.142

1647

0.097

1648

0.730

1649

योग 373.353

(2 ) बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- घुवारा

(ग) नगर/ ग्राम- बन्न ( बरेला )

घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -246.572 हैक्टर .

(

ख. नं.

अर्जित रकबा (है. में) (1)

(2)

1.732

3

4

0.049

5

0.777

6

0.150

7

1.635

0.737

8

9

0.947

10

0.429

11

1.801

12/1

0.304

12/2

0.384

13

1.761

14

0.101

0.453

15/1

15/2

0.453

16

0.494

17

0.676

18

0.081

19

0.490

0.304

20

21

0.020

0.024

22

24

0.045

26/1

0.310

0.310

26/2

0.310

26/3

27

1.311

28/1

1.161

(2)

(1)

0.284

28/2/1

28/2/2

0.283

0.400

31/1

31/3

0.100

0.381

36

0.420

37/1

37/2

0.420

0.419

37/3

40

0.490

1.584

41/1

41/2

1.103

0.049

43

0.636

44/1

44/2

0.219

0.571

45

46/1

0.601

0.600

46/2

0.600

46/3

47/1/1

0.180

0.407

47/1/2

0.486

47/2

48

1.923

0.765

49/1

49/2

0.560

50

0.069

51

1.558

52

0.129

0.922

53

55

1.352

57

1.206

0.930

59

0.500

60/1

62

0.324

0.057

64

65

0.049

66

0.081

67

0.709

70

0.081

2.059

72

73/1/1

0.197

73/1/2

0.197

0.197

73/1/3

0.445

63/2

74/1

0.206

74/2

0.206 4110

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

74/3

0.207

0.842 75/1

0.421 75/2

0.421 75/3

0.364 76/1

0.364 76/2

0.364 76/3

0.331 77/1

0.332 77/2

0.332 77/3

0.648 78

0.239 79

80

0.364

0.430 81

82

0.934

0.947 83

0.624 84

0.356 85

0.202 86

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0.166 88

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90

0.368 91

0.729

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0.409 93

0.129 94

0.032 95/1

0.033 95/2

0.182 96

0.174 97

0.210 98

0.441 99

100

0.206 101

0.555

1.011 102

0.555 103

0.190 105/1

105/2

0.191 105/3

0.192

0.368 107

0.291 108

109

0.150 110

0.041

(2)

(1)

111

0.316

0.142

112

0.125

113/1

0.126

113/2

114

0.117

115

0.028

0.174

116

0.162

117

118

0.291

0.113

119

119/2

0.113

0.114

119/3

0.134

120

0.430

121/1

0.431

121/2

121/3

0.430

0.729

122

0.376

123

124

0.372

0.809

125/1

125/2

0.729

126

0.057

0.057

127

0.020

128

0.057

129

130

0.049

0.125

131

0.166

132

0.162

133

0.170

134

0.287

135/1

135/2

0.287

0.388

135/3

0.255

136/1

136/2

0.255

0.255

136/3

137/1

0.364

0.364

137/2

0.364

137/3

0.761

138

1.231

139

0.348

140

0.777

141

146/1

0.391 भाग 1 ]

4111

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

146/2

0.398 148

0.364

0.332 149

0.769 151

153

1.372

0.485 154/1

154/2

0.243

0.101 155/1

155/2

0.053

0.048 155/3

156/1

0.509 156/2

0.255 156/3

0.255 157/1

0.203 157/2

0.101 157/3

0.101

0.947 158

0.020 159/1

0.020 159/2

0.025 159/3

160

0.320

0.526 164

166

0.486

0.648 167

0.616 168/1

0.310 168/2

0.440 169/1

0.170 169/2

170/1

0.554 170/2

0.275

0.275 170/3

174/1

0.611 174/2

0.611 177

0.963 178

0.781

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180/2

0.914

0.121 181/2/1

0.061 181/2/2

0.061 181/2/3

182

1.275

0.466 183

184

0.478 187

0.644

(2)

(1)

0.597

188/1

188/2

0.596

0.223

189

0.012

190

192/1

0.135

192/2

0.135

192/3

0.135

0.029

193/1

0.032

193/2

0.032

193/3

0.279

194

195

0.040

0.202

196

0.214

197/1

0.417

197/2

197/3

0.202

0.275

198

199

0.300

0.969

200

201

0.522

202

0.530

203/1

0.035

203/2

0.035

0.035

203/3

204

0.109

205

0.113

206

0.109

207

0.061

208/1

0.052

208/2

0.053

0.053

208/3

209

0.502

0.062

210/1

0.062

210/2

210/3

0.062

211

0.478

212

0.295

0.095

213/1

213/2

0.094

213/3

0.094

0.025

214/1

214/2

0.024

214/3

0.024

215/1

0.213 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4112

(2) (1)

215/2

0.213

0.214 215/3

0.129 218/1

0.128 218/2

0.128 218/3

0.126 219/1

0.125 219/2

0.117 220

0.009 221/1

0.009 221/2

0.009 221/3

0.026 221/4

0.046 222/1

0.046

0.049 222/3

0.134 223

224

0.178

0.275 225

0.166 226/1

226/2

0.165

0.165 226/3

227

0.429 228

0.024 229/1/1

0.020

0.020 229/1/2

229/1/3

0.021

0.081 229/2

230/1

0.332 230/2

0.331

0.332 230/3

0.279 231

232

0.097

0.181 233/1

233/2

0.181

0.181 233/3

234/1

0.441

0.441 234/2

234/3

0.441

0.297 236/1

0.296 236/2

0.297 236/3

0.082 239/1

0.082 239/2

0.083 239/3

(2)

(1)

0.632

243

0.210

244

246/1

0.401

0.401

246/2

247

0.146

0.369

248/1

248/2

0.369

248/3

0.700

249/1

0.369

0.370

249/2

0.369

249/3

250

0.947

0.147

251/1

251/2

0.147

0.147

251/3

252/1

0.077

0.077

252/2

0.077

252/3

0.038

253/1

0.037

253/2

0.039

253/3

0.075

254/1

0.075

254/2

0.075

254/3

255/1

0.077

0.077

255/2

0.077

255/3

0.093

256

0.111

257/1

0.111

257/2

0.110

257/3

258/1

0.333

258/2

0.333

0.334

258/3

0.023

258/4

259/1

0.011

0.010

259/2

259/3

0.011

260/1

0.078

0.079

260/2

0.078

260/3

261/1

0.094

0.094

261/2

0.095

261/3 4113

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.192 262/1

0.192 262/2

262/3

0.191

0.134 263

0.312 264

0.170 265/1

0.170 265/2

266

0.530

0.020 267/1

0.025 267/2

0.450 268

0.376 269

270/1

0.216

0.216 270/2

270/3

0.078

0.138 271

272

0.170 273/1

0.137

0.069 273/2

273/3

0.069

0.214 274

0.976 274/1

274/2

0.975

0.365 275/1

0.097 275/2

0.470 276

0.446 277

278

0.247 280

0.219

0.040 281

0.093 283/1

283/2

0.089

0.093 283/3

284/1

0.162 284/2

0.162 284/3

0.162

0.073 285

0.210 286/1

286/2

0.215 278/1

0.283

0.263 287/2

0.190 288

0.040 289

0.020 290/1

(2)

(1)

0.021

292/2

0.020

290/3

0.757

291/1

291/2

0.101

0.179

292/1

0.180

292/2

0.180

292/3

0.162

293

0.110

294/1

0.110

294/2

0.112

294/3

0.190

295/1

0.191

295/2

295/3

0.190

0.190

296

297/1

0.091

0.092

297/2

297/3

0.092

0.029

298/1

298/2

0.028

0.028

298/3

300

0.113

301/1

0.049

301/2

0.049

0.048

301/3

0.030

302/1

302/2

0.029

0.030

302/3

303/1

0.049

303/1/2

0.049

0.048

303/1/3

304

0.069

305/1

0.043

305/2

0.043

0.043

305/3

0.129

306

307/1

0.103

307/2

0.103

307/3

0.102

0.062

308/1

0.062

308/2

0.062

308/3

0.660

309

310

0.995 4114

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

311/2

0.575 312

0.380 313

0.344

0.753 314

0.462 316

317

0.372 318

0.275 319/1

0.650 319/2

0.649

0.135 320/1

0.136 320/2

0.208 321/1

0.840 321/2

322/1

0.017 322/2

0.017

0.018 322/3

322/4

0.053

0.420 323/1

0.421 323/2

0.421 323/3

323/4

1.263

0.041 324/1

0.040 324/2

0.040 324/3

325/1

0.223 325/2

0.223

0.220 325/3

0.040 325/4

327

0.825 328/2/1

0.160 328/2/2

0.164

0.589 329/1

0.114 329/2/1

0.106 329/2/2

331

0.081

0.586 332/1

332/2

0.508

0.829 332/3

333

0.081

0.196 334/1

334/2

0.130

0.134 334/3

334/4

0.131 334/5

0.131

0.196 334/6

(2)

(1)

334/7

0.180

334/8

0.131

0.095

335/1

335/2

0.095

0.108

335/3

0.072

335/4

0.073

335/5

0.073

335/6

335/7

0.110

0.070

335/8

0.064

336/1

0.064

336/2

337/1

0.260

337/2

0.260

0.260

337/3

0.628

338

0.761

339

340

0.364

0.628

341

0.020

342

0.547

343

0.797

344

0.264

345/1

0.129

245/2

345/3

0.129

346

0.445

347

0.243

0.100

348/1

348/2

0.244

0.008

349/क

349/ख

0.004

0.004

349 /ग

350

0.101

0.032

351

0.046

352/क

352/ख

0.043

353

0.275

354

0.186

355

0.142

356

0.227

357/1

0.020

357/2

0.020

358

0.214

0.202

359 4115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.388 360

0.056 361 /क

0.025 361 /ख

0.105 362

363/1

0.122

0.121 363/2

364

0.202

0.162 365

366

0.255

0.049 367

368

0.077

0.129 369

370/1

0.886 370/2

0.809

0.227 371

0.547 372

0.640 373

0.048 374/1

0.047 374/2

0.047 374/3

375

0.121

0.036 376

0.259 377

378

0.020

0.186 379

0.142 380

0.089 381

382

0.097

0.081 383

0.073 384

0.263 385

0.129 386

0.121 387

0.129 388

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392

0.138

0.057 393

0.454 394

0.498 395

0.542 396/1

0.405 396/2

0.906 397

(2)

(1)

398

0.154

0.902

399

400

0.894

0.922

401

0.287

402

0.263

403

0.259

404

0.283

405

406

0.490

407

0.490

0.089

408

0.304

409

0.304

410

0.304

411

0.020

412

0.547

413

0.049

414

0.259

415

0.437

416

417

0.138

0.243

418

0.020

419/1

0.020

419/2

0.024

419/3

0.435

420/1

420/2

0.434

0.434

420/3

421/1

0.111

0.111

421/2

0.111

421/3

0.067

422/1

422/2

0.068

0.067

422/3

423/1

0.094

0.094

423/2

0.094

423/3

424/1

0.005

0.005

424/2

0.005

424/3

0.070

425/1

0.070

425/2

0.070

425/3

426/1

0.457

0.457

426/2 4116

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.458 426/3

427/1

0.117 427/2

0.118

0.886 428/1

428/2

0.887

0.332 429/1

0.521 430

431

0.332

0.684 432

0.579 434

0.255 435

0.316 436

0.802 437

0.174 438

0.073 439

0.324 440

0.445 441

442/1

0.097

0.048 442/2

0.049 442/3

0.121 443

0.016 444/1

0.008 444/2

0.012 444/3

445

0.049

0.040 447

0.032 448

0.032 449

454

0.239

0.073 455

0.016 457/1

0.012 457/2

0.012 457/3

0.158 458

0.405 459

468

0.530

0.372 469

470

1.092

0.777 471/1

1.012 471/2

0.809 471/3

0.809 471/4

0.202 472

0.947 477/1/1

(2)

(1)

0.632

477/2/1

0.632

477/2/2

0.631

477/2/3

1.896

477/3

2.193

478

0.218

484/1

0.217

484/2

0.217

484/3

0.567

485

0.255

486

0.061

487

0.328

492

0.049

494/1

0.551

495

1.108

496

1.255

497

2.600

498/1

0.260

498/2

0.261

498/3

0.400

499/1

501

0.425

0.405

505

506

0.845

0.841

508

0.032

509

0.019

510/1

510/2

0.019

510/3

0.019

0.971

511

0.146

512

0.445

513

514

0.101

0.219

515

516

0.344

517

0.121

0.356

519

0.129

520

0.089

521

0.036

522

0.283

523

0.053

524

0.069

525

0.105

526

527

0.101 4117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

528

0.239

0.178 529

530

0.154

0.725 531

0.057 532

0.069 533

534

0.194 535

0.251

0.219 536

537

0.263

0.259 538

0.243 539

0.134 540

541

0.190

0.032 542

543/1

0.105 543/2

0.105

0.118 544/1

544/2

0.113

0.093 545/1

0.093 545/2

546/1

0.141

0.146 546/2

547/1

0.093

0.097 547/2

0.211 548/1

0.206 548/2

0.539 549

0.067 550/1

0.068 550/2

550/3

0.067 551/1

0.021

0.020 551/2

0.020 551/3

0.212 552/1

0.212 552/2

0.212 552/3

0.206 553/1

0.211 553/2

554/1

0.060

0.061 554/2

0.121 555

556

1.315

0.053 557

(2)

(1)

0.121

558

0.089

559

0.101

560

0.595

561

0.587

562

564

0.590

0.328

565

0.474

566

0.445

567

0.146

568

0.295

569

570

0.376

0.466

571

572

0.466

0.340

573

575/1

0.567

0.200

575/2/1

0.287

575/2/2

0.040

576

0.020

577/1

0.020

577/2

0.247

578/1

0.247

578/2

0.121

579

0.040

580

581

0.194

582

0.113

0.045

583/1

0.048

583/2

0.202

584/1

0.203

584/2

0.077

585

0.324

589/1

589/2

0.162

0.648

590

591

0.243

0.543

592

0.040

593

0.102

594/1/1

0.102

594/1/2

0.205

594/2

0.312

595

0.020

596

597

0.328

598

0.081

599/1

0.410 4118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

0.410

599/2

0.400

599/3

1.019

600/1/1

600/1/2

1.019

0.679

600/2/1

0.679

600/2/2

0.680

600/2/3

600/3

2.039

0.870

601

0.405

602/2

0.287

603

604

0.445

0.243

605

606

0.170

0.016

607

608

1.019

3.504

609

0.769

616

योग .. 246.572

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण के भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 9 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- घुवारा

(ग ) नगर/ग्राम-सरकना

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -237.643 हैक्टर.

अर्जित रकबा ख. नं.

(हे. में)

(2)

(1)

1

0.971

0.999

2

3

0.851

(2)

(1)

5

0.688

0.551

7

0.426

9

10

1.125

0.830

11

12

0.934

13

0.749

14

1.019

0.129

16

0.105

17

0.364

18

0.263

19

0.227

20

0.239

21

0.121

23

24

0.104

0.251

27

28

0.802

0.206

29/1

0.251

29/2

0.505

29/3

1.000

29/4/1

0.283

29/5

0.372

29/6/1

0.154

29/6/2

0.566

30/1/1

0.219

30/1/2

0.083

30/2/1/1

0.083

30/2/1/2

0.166

30/2/1/3

30/2/2/1/1

0.075

0.035

30/2/2/1/2

0.111

30/2/2/2

0.111

30/2/2/3

31

0.178

0.040

32/1/1

0.039

32/1/2

0.039

32/1/3

0.029

32/2/1

0.029

32/2/2

32/2/3

0.059

0.291

33/1/1/1

0.291

33/1/1/2

0.582

33/1/2 4119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.582 33/1/3

0.436 33/2/1

33/2/2

0.873

0.437 33/2/3

0.761 37

0.652 38

0.461 39-क

39-ख

0.457 40

1.056

0.255 42/1

0.255 42/2

0.364 43

0.478 44/1

0.628 44/2

0.344 45/1

0.446 45/2

46

0.142 47

0.479

0.502 48/1

0.404 48/2

0.826 50/1

0.890 50/2

0.628 51

0.402 53/2/1

0.462 54/1

0.200 54/2/1

0.302 54/2/2

0.200 54/2/3

0.510 54/6

0.202 54/7

54/8

0.486

0.486 54/10

0.486 54/11

0.301 54/12/1

0.063 54/12/2

0.087 54/13/1

0.150 54/13/2

0.084 54/13/3/1

0.084 54/13/3/2

0.146 55/3/1/1

0.145 55/3/1/2

0.351 55/3/2/1

0.350 55/3/2/2

0.700 55/3/3

(2)

(1)

57/1/1

0.393

57/1/2

0.600

0.607

57/1/3

0.405

57/1/4

0.177

57/3/1

0.960

57/3/2

57/6

0.198

0.198

57/7/1

0.405

57/7/2

0.490

57/8

57/9

0.688

1.189

57/10

57/12

0.434

0.287

57/13

1.239

58/5

0.559

60

0.151

61/1

0.151

61/2

61/3

0.153

61/4

0.152

0.388

62

0.890

63

0.089

64

0.255

65

66

0.129

67

0.129

0.065

68

0.020

69

0.020

70

0.291

71

72

0.089

73

0.012

74

0.049

0.121

75

76

0.263

0.450

77

78

0.057

0.275

79

0.020

80

81

0.105

0.328

82

83

0.182

84

0.162

0.113

85 4120

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

86

0.101

0.101 87

0.227 88

0.202 89

90

0.089

0.162 91

0.150 92

0.243 93

0.283 94

0.291 95

96

0.267 97

0.312

0.324 98

0.235 99/1

99/2

0.081

0.182 100/1

100/2

0.182

0.142 101

102

0.287

0.134 103

104

0.113

0.089 105

0.587 106

107

0.426

0.422 108

109

0.583

0.256 110/1

0.256 110/2

0.256 110/3

0.256 110/4

111

0.422

0.513 112

0.044 113/1

0.043 113/2

0.043 113/3

0.044 114/4

0.089 115

0.184

0.553 116/1/2

0.308 116/2

0.542 116/3/1

116/3/2

1.959

0.421 117

0.405 120

(2)

(1)

121/1

0.162

0.158

121/2

121/3

0.162

0.729

122/4

0.107

122/5/क/1/2

0.108

122/5/क/1/1

0.216

122/5/क/2

0.216

122/5/क/3

0.162

122/5/ख/1

0.162

122/5/ख /2

122/5 /ख/3

0.323

122/6

0.809

1.708

122/7

2.262

122/9

0.405

123

124

0.704

125/1/1

0.110

125/1/2

0.109

0.076

125/2/1

0.077

125/2/2

0.219

125/3

0.070

126/1/1

0.071

126/1/2

0.140

126/2

127

0.223

0.656

128

0.097

129

0.376

130

0.870

131

132

0.045

0.101

133

0.036

134

0.138

135

0.075

136/1/1

0.075

136/1/2

0.040

136/2/1

0.040

136/2/2

0.150

136/3

137

0.081

0.142

138

0.121

139

0.166

140

0.129

141

142/1/1/2

0.061 भाग 1 ]

4121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

0.061 142/1/1/2

0.122 142/1/2

0.060 142/1/3/1

0.060 142/1/3/2

0.070 142/2/1/2

142/2/2/1

0.091

0.090 142/2/2/2

142/2/3

0.181

0.060 143/1/1/1

143/1/1/2

0.059 143/1/2

0.193

0.097 143/1/3/2

0.097 143/1/3/1

0.062 144/1/1

0.062 144/1/2

0.065 144/2/1

144/2/2

0.065

0.130 144/3

0.154 145

0.081 146

0.061 147

148

0.870

0.384 149

0.405 150

0.219 151/1

151/2

0.239

0.219 151/3

0.198 151/4

0.220 151/5

0.220 151/6

152

0.134

0.106 153/1

153/2

0.319

0.020 154

0.122 155/1

155/2

0.364

0.066 156/1

156/2

0.197 157

0.073

0.114 158/1

0.344 158/2

0.012 159

0.136 160/1

0.410 160/2

(2)

(1)

0.057

161

0.154

162

0.093

163

0.053

164

0.138

165

0.154

166

0.255

168/1

0.764

168/2

0.146

169

0.154

170

0.091

171

172

0.223

173

0.085

174

0.089

0.081

175

0.089

176

0.113

177

178

0.154

0.356

179

0.194

180

0.364

181

182

0.008

183

0.194

0.105

184

0.061

185

186/1/1

0.047

0.089

186/1/2

186/2

0.089

0.777

187/2

0.089

188

0.178

191

192

0.121

0.878

193

0.458

194

0.134

195

196

0.134

197

0.474

0.809

198

0.583

199

200

0.178

0.397

201/1

201/2/क

0.186

201/ 2/ख

0.182

202

0.146 4122

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.020 203

0.081 204

0.384 205

206

1.485

0.518 207/2

0.587 207/3

1.117 208/क

1.176 208/ख

0.162 209

0.291 210

0.021 211

0.246 212

0.170 213

0.162 214

0.065 215

0.223 216

0.142 217

220/2

0.162 220/3

0.142

0.142 220/4

1.902 220/6

0.374 220/7/1/1

0.124 220/7/1/2

0.125 220/7/1/3

0.125 220/7/1/4

220/7/2

0.142

0.415 222/1

0.415 223

0.142

0.446 224

0.243 225

0.652 226

227/1

0.589

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0.050 228/3

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0.100

0.100 229/2/3

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0.058 230/3

(1)

(2)

0.058

230/4

0.249

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234

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237/2

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237/3

0.100

238/1

0.100

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0.100

0.100

238/4

238/5

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239

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240

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242/1

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256/1/1

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256/1/2

256/1/3

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256/2

0.116

0.116

256/3

256/4

0.133

257/12

0.435

0.150

257/9/1

257/9/2

0.050

0.040

257/9/3

0.150

257/14/क 4123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.200 257/16/1

0.200 257/16/2

0.500 257/16/3

278/1

0.160

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266

0.225

0.105 270

0.405 272/1

272/2

0.347

0.405 273/1

277/2/1

0.239

0.120 277/2/2

0.120 277/2/3

0.238 277/2/4

0.324 277/3

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282/1

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0.344

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293-क

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(2)

(1)

0.114

294-ख

0.121

295

0.065

296

0.324

297

0.624

298

0.061

299

300

0.073

301

0.446

302

0.749

0.083

303/2/1

303/2/2

0.083

0.083

303/2/3

0.083

303/2/4

0.154

306

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307

0.405

313/2

0.200

314/1

0.200

315/1

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317/1

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317/2/3

317/2/4

0.645

0.100

317/2/5

0.142

318/1

0.668

318/2

0.316

319

0.034

320/1/1

320/2/1

0.038

0.038

320/2/2

320/2/3

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320/2/4

0.039

320/3

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320/3/2

0.035

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321/1/1

321/1/2

0.149.

0.300

321/2

0.400

322/1

324

0.170

0.267

325

326

0.032

327

0.065

328

0.223

0.336

329/1

0.077

329/2

330

0.182 4124

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.081 331

0.138 332/1/1

0.036 332/1/2

0.089 332/2/1

0.089 332/2/2

0.089 332/2/3

332/2/4

0.089 332/3

0.356

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335

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0.039

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337

0.008

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0.423 340/2

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0.041 349

0.016 350/1

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0.045 353/1/2

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0.012 355/1/2

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0.060 353/4

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(2)

(1)

0.166

356

0.033

357/1

0.033

357/2

0.034

357/3

0.109

358

0.384

359

0.022

360/1/1

0.023

360/1/2

0.012

360/3

357/4

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360/2

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360/4

0.013

360/5

0.011

360/6

362

0.162

0.162

363/2/1

363/2/2

0.219

0.145

363/2/3

0.105

364/1

0.105

364/2

0.028

365

0.186

366/1

0.186

366/2

0.101

367/1

367/2

0.101

368

0.105

0.057

369

370

0.053

0.065

371

0.065

372

373/1/2

0.009

0.009

373/1/2

0.010

373/2/1

0.009

373/2/2

0.019

373/3

374

0.040

0.446

375

0.202

376

0.190

377

378

0.210

379

0.194

0.041

380

0.065

381

0.352

382 4125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.405 383

0894 384

0.320 385

0.380 386

0.704 387

0.324 389

0.251 390

391

0.446

0.020 392

0.109 393

0.446 394

0.263 395.

0.263 396

397

0.413

0.263 398

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0.105 400

0.049 401

0.049 402

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0.129 404

1.165 405

0.384 406

407

0.475

0.012 408

0.283 409

0.142 410

0.071 411/1

0.071 411/2

0.469 412/1

0.469 412/2

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1.574 414

0.350 415/1

0.454 416

0.263 419/3

419/4

0.383 420

0.113

0.308 421

422

0.263

0.121 423

0.121 425

0.648 427/1

0.202 427/2/1

(2)

(1)

0.202

427/2/2

0.203

427/3/2

0.202

427/3/4

0.186

428/1

0.186

428/2

0.186

428/3

0.187

428/4

429/1

0.140

0.250

430

0.600

434/1

0.100

434/2

0.400

435/2

0.207

435/3

0.200

435/4

436

0.745

0.081

437

0.077

438

0.032

439

0.543

440

0.061

441

1.108

442

0.040

443

0.275

444

0.040

445

0.191

446/1

446/2

0.191

0.096

446/3

0.004

447

0.353

448/1

448/2

0.353

0.177

448/3

0.038

449/1

449/2

0.039

450

0.146

0.152

451/1

451/2

0.151

0.151

451/3

452/1

0.009

452/2

0.010

452/3

0.009

0.014

453/1

0.014

453/2

453/3

0.013

0.000

454 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4126

(2) (1)

0.327 455/1

0.419 455/2

0.419 455/3

0.154 477

0.129 482/2

0.016 487

0.327 455/1

0.419 455/2

0.419 455/3

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476/1

0.098

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0.114 483/2

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0.051 485/1

0.050 485/2

0.049 486

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0.400 490

0.077 491/1

0.077 491/2

0.324 492

0.080 493

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0.040 496/2

0.049 497

0.049 498

0.053 499/1

0.052 499/2

0.340 500

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0.069 504/2

(2)

(1)

0.080

505/1

0.476

505/2

0.053

516

1.886

961

0.364

962/1/1

0.364

962/1/2

0.918

962/2

0.100

973

0.100

974

0.194

975

0.032

976/1/अ

0.226

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0.227

976/1 /ख

0.032

976/2/क

0.067

977/1

0.067

977/2

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978

0.061

979/1

0.061

979/2

0.129

980

0.118

981/1

0.116

981/2

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982

0.138

983

984/1

0.081

0.081

984/2

0.141

985/1

0.142

985/2

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986/1

0.109

986/2

987

0.591

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988/1

0.362

988/2

0.753

1001

0.142

1002

0.757

1003

0.405

1004

0.020

1005/1

0.020

1005/2

0.027

1006/1

0.026

1006/2

0.809

1007/1

0.283

1007/2

0.324

1008/1 4127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.324 1008/2

0.134 1008/3

0.134 1008/4

1008/5

1.148

0.237 1009/1/1

0.371 1009/1/2

1.084 1009/2

0.607 1009/3/1

1.015 1009/4

0.488 1010/1

0.245 1010/2

0.246 1010/3

0.170 1011

1012

0.065

0.324 1013

0.506 1014

0.328 1015

0.154 1016/1

0.154 1016/2

1017

0.045

0.121 1018

1019/1

0.118

0.117 1019/2

0.154 1020/1

0.154 1020/2

0.295 1021

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0.227 1023

0.069 1024

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0.037 1025/2

0.134 1026

0.042 1027/1

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0.086 1028/1

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0.045 1030/2

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0.162 1033

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0.073 1034/2

(2)

(1)

0.101

1035/1

0.101

1035/2

0.239

1036

0.057

1037

0.223

1038

0.693

1039/1

0.396

1039/2

0.396

1039/3

0.049

1040

0.152

1041/1

0.082

1041/2

0.082

1041/3

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1042/1

1042/2

0.106

0.106

1042/3

0.150

1043

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1044

1045

0.121

0.020

1046

0.081

1047

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1048

0.138

1049

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1050

0.150

1051

0.061

1052

0.061

1053

0.041

1054

0.040

1055

0146

1056

1057

0.121

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1058

0.032

1059

0.045

1060

0.170

1061

0.162

1062

0.283

1063

0.081

1064

0.065

1065

0.124

1066/1

0.101

1067

0.113

1068

1069

0.141

0.142

1070

0.231

1071 4128

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

0.121 1072

0.450 1073

0.081 1074

0.182 1075

0.057 1076

1077

0.049

0.057 1078

0.069 1079

0.061 1080

0.041 1081

0.049 1082

0.012 1083

0.426 1084

0.624 1085

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0.138 1087

1088

0.672

0.676 1089

0.012 1090

0.547 1091

0.162 1092

0.061 1093

1.283 1094

0.016 1096/4/क/1/ 1

0.014 1096/4/क/1/2

0.029 1096/4/क/2

0.020 1096/4/क/3

0.089 1096/4/ख

0.073 1096/5 /क/ 1

0.073 1096/5/क/2

0.073 1096/5/क/3

0.219 1096/5/ख

0.041 1096/6/क/ 1

0.040 1096/6/क/2

0.040 1096/6/क/3

0.105 1096/6/ख/ 1

0.017 1096/6/ख/2

0.068 1096/7/1

0.067 1096/7/2

0.067 1096/7/3

0.033 1096/8/क/1

0.034 1096/8 /क/2

1096/8 /ख/1

0.046

0.028 1096/8 /ख/2

0.034 1096/8/क/3

0.027 1096/8/क/3

(2)

(1)

1097

1.032

1098/1/1/1

0.103

0.103

1098/1/1/2

1098/2/1

0.154

0.154

1098/2/2

0.206

1098/1/2

0.206

1098/1/3

0.309

1098/2/3

0.194

1099/1/क/1 / 1

0.194

1099/1/क/1/2

0.291

1099/1 /ख/1

0.291

1099/1 /ख/2

0.582

1099/1 /ख/3

0.575

1099/2

0.388

1099/1/क/2

0.388

1099/1/क/3

0.267

1099/5/क/2

0.266

1099/5/क/3

0.090

1099/5/क/4

0.133

1099/5/क/1/ 1

0.133

1099/5/क/1 / 2

0.099

1099/ 5/ख/1

0.099

1099/5/ख/2

0.198

1099/ 5/ख/3

0.567

1101/1

0.611

1101/2

1102

1.339

0.392

1103/1

0.393

1103/2

0.462

1104

1.145

1105

0.809

1106/1

0.680

1109

1.291

1112

0.470

1115

0.400

1116/1

0.656

1120

0.789

1121

1122

1.477

1.821

1123

0.445

1124/1125

0.682

1126/1/1

0.682

1126/1/2

0.405

1126/2/1

0.405

1126/2/2

0.201

1129/1 4129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.200

1129/2

0.200

1130/1

2.016

1131/1

1131/2/1

0.400

0.575

1132

0.777

1136/1

0.263

1136/2

0.575

1136/4

0.583

1136/5

1137/1

0.100

0.800

1137/2/1

0.300

1137/2/2/1

0.400

1137/2/2/2

0.239

1163

0.253

1164/1

0.253

1164/2

0.118

1165/1

0.118

1165/2

0.214

1166/2

योग .. 237.643

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 10 -अ-82 - भू-अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ ग्राम- छतरपुर ( पूरक )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि -0.557 हैक्टर.

ख. नं.

अर्जित रकबा (है. में)

(2)

(1)

3438/3 मेसे

0.009

(2)

(1)

0.009

3438/3 मेसे

0.009

3438/3 मेसे

0.009

3438/3

0.009

3438/3

0.009

3438/3

0.009

3438/3

0.009

3438/2/1

0.009

3438/2/1

0.009

3438/2/1

0.009

3438/2/1

0.009

3438/2/1

0.009

3438/2/1

0.009

3438/2/1

0.009

3438/2/1

0.009

3438/2/1

0.018

3438/2/1

0.009

3438/2/1

0.009

3438/2/1

0.009

3438/11/3

0.009

3438/2/19

0.009

3451/1/9

0.009

3451/1/1

0.009

3456/1/2/3

0.009

3456/1/2/6

0.009

3457/1/5/2

0.009

3438/2/15

0.035

3800

0.090

3802

0.040

3799

0.105

3797/1/1

0.030

3797/2/1

0.002

3797/2/2

3797/2/3

0.003

योग .. 0.557

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .-ललितपुर- सिंगरौली ( खजुराहो ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर भू- अर्जन कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4130

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

प्र.क्र. 23 - अ 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छतरपुर

(ख ) तहसील - लवकुशनगर

(ग) ग्राम-रेखा,

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.808 हेक्टर .

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.022

455

0.125

456,457,462

0.010

430

0.154

425,428/2

0.172

421

0.010

312

0.025

319/1

0.015

57/1

0.010

466

0.175

464,465

0.090

72

0.808

योग

(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 25 - अ 82-2012-2013.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील-लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- देवीखेड़ा,

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.090 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.005

15

0.010

62

0.070

207/1

0.005

297

0.090

योग

(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 26- अ 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- पट्टी,

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.458 हेक्टर .

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हेक्टर में ) (2)

(1)

0.320

204/1

0.020

204/3

0.014

0.044

201 192

204/2

0.060 योग 0.458 4131

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

( 2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र.क्र . 28 - अ 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- गिरधोरी,

( घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.450 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हेक्टर में) (2)

(1)

327/2/1

327/2/2

327/2/3

367/1

367/2

0.060 0.060 0.060 0.090 0.180 0.450

योग

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत गिरधोरी शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र.क्र . 29 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम-पीरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.045 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.045

2406

योग 0.045

(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 30- अ 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- हंसपुरा ,

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.380 हेक्टर .

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.270

0.020

0.005

0.030

0.015

219 585 586 587 588 589

0.040 योग 0.380

(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा एवं मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4132

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

पत्र क्र. 1359 - भू- अर्जन- पथरिया- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- बटियागढ़

( ग) नगर/ ग्राम-पौंड़ी, नयागांव , डूंगरूपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.13 हेक्टेयर .

ग्राम-पौंड़ी

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

5 में से

1.33

6 में से

0.47

0.30

7 में से

0.17

9/1 में से

9/2में से

0.16

0.16

9/3में से

0.20

10में से

0.96

11/1 में से

0.40

11/2में से

13/1 में से

1.68

13/2में से

0.60

14में से

1.10

0.30

15 में से

0.59

20 में से

0.35

21 में से

0.80

46 में से

योग 9.57

ग्राम-नयागांव

1.60

2में से

0.67

3 में से

8/1 में से

0.20

0.72

8/2में से

[ भाग 1

(2)

(1)

8/3में से

0.06

0.48

8/4में से

0.08

8/5में से

8/6 में से

0.42

0.20

8/7 में से

8/8 में से

0.41

9/1 में से

0.61

0.61

9/2में से

0.60

9/3में से

10में से

0.39

0.14

11/1 में से

11/2में से

0.13

0.13

11/3 में से

0.05

26/1 में से

0.25

12/1 में से

0.04

12/2में से

24/3 में से

0.15

0.40

42में से

43/1 में से

0.18

53/1 में से

0.09

53/2में से

0.18

61/1 में से

0.03

61/2में से

0.05

61/3में से

0.09

63में से

0.15

0.12

69/1, 2 में से

0.12

95 में से

94में से

0.10

93में से

0.12

0.15

108/1 में से

108/2में से

0.05

0.16

114/2में से

योग . 9.93

ग्राम-डुंगरूपुरा

0.13

61 में से

0.08

64/1 में से

64/2में से

0.04

0.07

65/1 में से

0.03

65/2में से

0.03

75/2में से

0.15

75/1 में से

43/1 में से

0.10

0.63

योग

20.13

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता 4133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

है- भिलौनी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर में आने वाली भूमि हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

पत्र क्र. 1360 - भू-अर्जन पथरिया-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील-पथरिया

(ग ) नगर/ग्राम- चौपरा , नंदरई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

खसरा क्रमांक (1)

0.10

36/3में से

0.13

176 में से

योग 0.23

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- चौपरा जलाशय योजना के स्पिल चैनल एवं नहर में आने वाली शेष भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 3 दिसम्बर 2013

क्र. 10412- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल. तक डूब में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- ब्यावरा

(ग ) ग्राम- कुशलपुरा, तालूड़ी, सुवांहेड़ी, नलखेड़ा एवं पगारा (घ) लगभग क्षेत्रफल-90.102 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नं.

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम-कुशलपुरा

28 में से

0.372

32/1/1

0.330

0.126

33

0.275

35/1

0.070

34/1

0.273

34/2

0.225

48/1

0.584

49/1

0.152

51/1

0.179

51/2

51/3

0.152

51/4

0.152

0.528

52/1

0.138

53

0.960

90में से

0.257

91 में से

0.492

92में से

0.026

106 में से 4134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.177 107 में से

0.117 110में से

0.295 111 में से

0.130 114 में से

2.048 115 में से

0.900 118 में से

0.050 119

0.190 120

0.028 121/1

योग

9.226

ग्राम-तालूड़ी

0.100 965/2/1

0.030 955/1/30

0.032 955/1/31

0.013 955/1/32

0.300 955/1/33

0.100 955/1/25

0.140 955/1/26

947/38

0.130

0.168 947/9

0.911 945/2

0.486 944

0.126 725/2

0.200 940/2

0.200 940/1

717

0.051

0.038 718

1.012 720

722

0.873

0.152 714

0.581 706/2

0.025 707

0.300 955में से

0.115 947/29

0.128 947/40

0.115 947/41

0.240 947/43

0.230 947/37

0.598 915

1.356 912/1

(2)

(1)

0.126

725/1

0.038

719

0.150

715

0.506

716

0.063

708

0.099

709

0.226

706/1

0.291

674

0.125

675

10.374

योग

ग्राम-सुवांहेड़ी

0.051

13

0.125

24

0.090

36

0.089

14/1

14/2

0.013

15

0.139

17/2

0.345

0.534

22/1

0.260

19

0.115

0.064

76/6/1

0.074

21/1/1

0.060

21/1/2

0.068

21/2

0.253

23/1

23/2/1

0.316

23/2/2

0.253

0.253

23/2/3

0.506

23/2/4

0.016

40में से

0.132

51/1

0.010

255/63/1

0.126

65में से

0.173

74/1/1

0.407

76/4/1 में से

0.070

76/4/2

0.157

76/7

0.956

76/11/1

2.000

194/1/1/3/6 4135

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

194/1/1/4

0.733

0.987 194/1/2/3

0.085 194/1/3/8

2.000 194/1/2/4

2.000 194/1/3/4

2.000 194/1/3/5

0.500 194/7

0.085 74/2/1

16.045

योग

ग्राम-नलखेड़ा

1.101 2/1/2

0.100 86/1/3/3

1.503 2/1/3

2.529 2/1/4

2/1/5

1.106

0.024 253/2

1.012 2/4

2/5

0.379

1.012 2/6

0.500 2/7

0.253 86/1/1

0.089 111/3

0.114 113

0.386 250/2

0.093 251/2

0.150 252/2

0.038 114/1

0.038 114/2

0.089 115

0.240 116 में से

1.012 229/1

0.306 229/2

0.076 238

0.025 239

240

0.215

0.076 241

0.089 245

0.215 242

0.405 244

0.595 243

(2)

(1)

0.493

247

0.266

246

0.316

248

0.506

86/1/2

86/2

0.190

0.215

86/3

0.114

89/1

0.101

89/2

0.101

89/3

0.379

110

0.089

0.089

111/2

0.100

264/1

264/2

0.100

0.519

231

232/1

0.171

232/2

0.171

0.386

250/1

0.186

251/1

0.405

252/1

0.316

234

0.038

236

0.051

237

3.869

2/1/7/2

0.367

249/1

0.367

249/2

0.070

253/1

0.024

253/3

253/4

0.118

0.118

253/5

0.037

254/2

0.125

254/3

0.519

254/4

0.100

264/1

24.786

योग

ग्राम- पगारा

72

0.038

0.101

319

0.126

321/1

493

0.974

0.139

342/1 4136

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.177 353

0.569 73

0.228 74

75/1

0.189

0.031 76/2

297/1

0.158 75/2

0.190 76/1

0.032

0.158 297/2

0.057 77/1/1

0.183 296/1

300/2/2

0.459

0.057 77/1/2

296/2

0.133

0.253 300/2/4

0.054 361/2/1

0.054 361/2/1

293

0.215

0.215 340

0.444 294

0.632 239/1

300/1/1

2.529

0.253 302/3

0.177 304/2

0.158 332/2

0.064 321/4

0.076 311/2

0.120 307/2

0.089 310/2

0.734 300/1/2

0.101 308

309

0.417

0.819 300/1/3

300/2

1.770 303

0.152 511/2/1

0.169 306

0.152

0.607 327

0.139 312

0.101 313/2

0.105 329/2

0.354 314

0.202 341

0.177 315

(2)

(1)

316

0.164

0.139

317

0.291

336

0.139

318

337

0.291

0.064

321/3

0.063

338/3/2

0.054

361/2/2

0.278

322

323

0.468

0.645

334/2

0.519

90में से

0.263

291

292/3/1

0.017

0.033

292/1

320/1

0.113

321/2

0.114

0.253

338/1

0.034

292/2

0.484

300/3

300/4

0.506

361/2

0.056

320/2

0.051

338/2

0.126

0.017

292/3/2

0.051

320/3

338/3/1

0.063

0.505

511/1/2

0.177

304/1

0.120

307/1

0.088

310/1

0.076

311/1

332/1

0.158

0.139

305/1

0.105

329/3

0.059

305/2

330/1

0.106

0.059

305/3

330/2

0.105

0.059

305/4

0.105

330/3

305/5

0.038

0.051

313/1

0.106

329/1 4137

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

511/1/2

1.607

0.329

0.557

0.329

334/1/1

0.500

511/1/1/3

0.468

0.152

0.253

339/2

0.139

342/2

0.329

0.022

343/1

0.013

351/1

0.079

343/2

0.012

351/2

0.531

0.329

334/1/2

0.504

0.835

333 504 335 352 331 474 533

29.671

योग

90.102

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू.एल. तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 12147 - भू. -अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम पलोह, प.ह.नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-78.37 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.03

6/1

0.24

17

0.03

97

0.06

118

1.00

37/1

7

0.08

0.90

16/2

0.40

24/2

0.55

8/1

0.01

11

0.25

23

0.73

30

0.08

57

0.60

8/2

0.05

12

0.51

9

0.21

10

0.17

13

0.38

24/1

0.40

36

0.08

46

0.13

51

0.01

56

0.06

197

0.08

199

0.10

372

0.85

14/1

0.60

14/2

0.70

27

0.02

152/1

0.15

156/1

0.22

15/1

18/1

0.05

0.05

90

0.42

172/1

1.29

179/1

0.07

383/1

0.34

15/2

0.04

18/2

0.42

172/2 4138

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

1.30 179/2

0.30 180/2

0.08 383/2

0.13 15/3

18/3

0.04

0.25 15/4

0.10 16/1

16/3

0.24 18/4

0.04

0.03 19

0.57 393

2.99 397

20

1.29

0.44 21

26

0.35 42/2

0.02

0.50 174/1

0.17 177

193/2

0.30 378/3

0.22

0.54 411/18

0.25 22

88

0.07

0.78 24/3

25

0.93

0.21 32

34/1

0.65

0.03 49/1

50

0.10 86

0.03

0.03 107

0.20 120

160

0.36

2.75 173

175

0.84

0.20 186

0.13 190

0.10 192

0.88 194

373

0.01

0.37 28

0.13 29

385

1.07

0.19 33

0.65 34/2

(2)

(1)

0.04

49/2

0.14

89/1

174/2

1.00

0.30

191

193/3

0.30

35

0.04

47

0.07

37/2

1.00

0.04

38

42/3

0.02

0.13

163

0.47

164

165

0.13

167

0.22

0.50

174/4

0.04

188

0.30

193/5

365

0.13

411/17

0.80

0.64

40

41

0.07

119

0.05

53/2

0.04

0.30

193/1

0.22

378/2

44

0.47

45

0.71

53/1

0.02

0.03

54/1

0.01

58

0.01

60/423

0.10

89/2

0.61

174/3

0.30

193/4

0.16

378/4

91

0.04

0.04

92

386

0.20

1.25

390

0.02

93

389

1.25

401

0.50

96

0.06

195

0.08

366

0.02 4139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.03 98

0.04 123

0.02 124

0.02 152/2

0.05 156/2

1.10 166

0.89 170

180/1

0.30

0.50 181/1

1.32 184

0.18 374/1

0.92 382/1

0.28 181/2

0.28 181/3

0.27 183/1

382/2

0.10

0.27 183/2

0.10 382/3

0.19 183/3

0.14 374/2

0.10 382/4

0.33 183/4

0.10 382/5

0.27 183/5

0.10 382/6

0.14 183/6

1.81 185

0.80 380/1

1.61 380/2

388/1

0.35

1.73 388/2

0.57 391

2.88 395

2.16 392

0.45 398/424

1.65 399/1

1.66 399/2

399/3

1.65 399/4

1.65

0.48 400

0.35 406

0.25 409/2

0.41 411/8

1.00 411/9

(2)

(1)

0.60

411/10

1.10

411/11

0.65

411/12

0.40

411/19

योग .. 78.37

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र.-क- 12243- भू. अर्जन-2013 प्र. क्र.- 12- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- बंडा

(ग) ग्राम- पगरा

(घ) क्षेत्रफल-31.97 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.550

114

0.230

115

0.120

116

1.920

117

0.900

119

130

0.070

0.170

134

135

0.050

0.030

136

0.370

277

0.180

278/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4140

(2) (1)

0.010 278/2क

0.040 278/2ख

0.190 278/3

0.250 279

0.020 280

0.010 294

0.050 308/1

0.040 308/2

0.050 308/3

0.100 337

0.660 339

2.000 342

2.020 344

0.240 347/1

0.240 347/2

0.240 347/3

0.240 347/4

0.250 347/5

348

1.420 350

0.230

1.960 354

2.100 355

356

1.120

0.250 358

1.120 359

360

0.530

0.130 372/1

374

0.730

0.710 375

377

0.270

0.020 378

0.550 379

383

0.040

0.120 384/1

0.360 384/2

0.570 384/3

384/4

0.340 385

1.170

0.880 386

387

1.960

0.060 388/1

0.160 388/2

388/3

0.290

0.710 389/1

(2)

(1)

0.500

389/2

0.720

389/3

0.640

389/4

0.430

389/5

0.640

389/6

योग .. 31.97

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क- 12244 - भू-अर्जन-2013 प्र. क्र. 13 - अ- 82-12- 3.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- बंडा

(ग) ग्राम- चन्द्रपुरा

(घ) क्षेत्रफल-215.410 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

12

0.100

1.190

13

0.530

15/1

0.440

15/2

16/1

0.060

16/2

0.450

0.400

17/1

0.340

17/2

0.120

18/1

0.460

18/2

19

0.930 भाग 1 ]

4141

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

20

1.350 21

0.680 22

0.750 23/1

0.730 23/2

0.360 23/3

0.370

0.260 24/1

0.210 24/2

0.540 24/3

25

0.660

0.050 26

0.640 27

28

0.750

0.120 29/1

0.230 29/2

30

0.470

0.170 31

0.400 32/1

32/2

0.950 32/3

0.910

2.280 33/1

33/2

1.310

1.000 34

35

0.970

0.100 36

0.660 37

38/1

0.450

0.150 38/2

1.210 39

1.450 40

0.550 41

0.800 42

1.830 43

0.790 44

0.150 45/1

0.150 45/2

0.230 46/1

0.230 46/2

0.760 47/1

47/2

1.000

0.280 48

49

0.860

3.010 50

1.460 51

(2)

(1)

52

1.010

54

0.300

0.460

56

57

0.160

1.120

58

0.530

59/1

59/2

0.800

60

2.600

1.350

61/1

1.650

61/2

0.230

62/1

0.200

62/2

1.250

62/3

0.480

63/1

0.540

63/2

0.710

63/3

0.530

64/1

0.470

64/2

0.190

65

0.350

66

0.420

68

1.500

69

70

0.250

71

0.110

72

1.050

73

1.990

74

0.840

0.270

75/1

1.000

75/2

1.200

75/3

2.400

75/4

1.050

76

77

0.910

0.450

78

0.640

79

80

0.560

0.300

81/1

81/2

0.160

0.140

82/1

0.140

82/2

83/1

0.330

83/2

0.280

84/1

1.000

84/2

0.370 4142

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.52 85

86/1

0.410

0.990 86/2

0.400 86/3

0.700 87/1

87/2

0.220 87/3

0.400 87/4

0.110

1.000 87/408

87/5

0.230

0.150 88

0.120 89/1

0.450 89/2

0.450 89/3

90

0.500

1.160 91

0.170 92

0.100 93/1क

0.280 93/1ख

0.400 93/2

0.110 94

0.600 95/1

0.510 95/2

0.100 96

0.150 98

0.680 99

100

0.730

0.050 101

104

0.110

0.130 105

0.020 110

0.060 113

0.010 114

0.050 115/1

0.090 115/2

0.050 118/1

0.050 118/2

0.120 119

0.030 128

0.040 129

131

0.050 132

0.020 134

0.080

0.060 136

0.330 143/1

(1)

(2)

143/2

0.330

0.210

147

148

0.170

1.00

150/1

0.480

150/2

151

0.340

0.070

152

0.060

153

0.010

153/402

156

1.510

0.530

157/1

0.540

157/2

158

0.350

0.240

159

1.300

160/1

0.440

160/2

160/407

0.860

2.040

161/1

0.400

161/2

162

1.390

0.680

163/1

0.240

163/2

0.400

163/406

0.350

164/400

1.740

165

166/1

0.660

166/2

0.130

167

1.010

0.340

168/1

168/2

0.340

169/1

0.470

0.480

169/2

170

0.320

0.420

171/1

0.210

171/2

0.220

171/3

172/1

0.230

0.110

172/2

172/3

0.110

0.230

173/1

173/2

0.120

0.120

173/3

174

0.540

1.530

175

0.500

176/1 भाग 1 ]

4143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.500 176/2

0.850 177

0.11 178

0.050 179

0.030 180/1

0.020 180/2

2.710 181/1

1.920 181/2

1.000 184/1

0.450 184/2

0.560 184/3

0.180 186

187/1

0.500

0.500 187/2

0.400 188

0.210 189

0.600 190

0.320 191/1

0.400 191/2

192

0.540

0.790 193/1

0.700 193/2

0.410 194

0.810 195

0.330 196/1

196/2

0.120 197/1

0.280

0.180 197/2

0.180 197/3

0.180 197/4

0.180 197/5

0.340 198/1

0.330 198/2

0.140 199/1

0.140 199/2

0.330 200

0.060 201/1

0.070 201/2

0.180 203/1

0.180 203/2

205

0.370

0.130 206/1

206/2

0.120

0.120 206/3

(2)

(1)

0.120

207/1

0.020

207/2

208

0.390

0.030

209

0.040

210/1

0.050

210/2

0.050

210/3

0.050

210/4

211/1

0.130

0.110

211/2

0.110

211/3

0.120

211/4

0.690

212/1

0.700

212/2

0.230

213/1

0.240

213/2

0.260

213/3

0.230

213/4

0.060

214/1

0.520

214/2

214/3

0.130

0.520

215/1-2

0.500

216/1-2

217

1.050

219

0.490

220/1

0.350

0.220

220/2

0.360

220/3

1.800

221

0.650

224

0.020

225/1

0.160

225/2

0.510

226

0.300

227/1

0.610

227/2

0.330

228

0.650

229

0.250

230

0.560

231/1

0.400

231/2

0.300

232/1

232/2

0.090

232/3

0.710

233

0.950 4144

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

233/396/1

0.740

0.710 233/396/2

2.180 234/1

0.810 234/2

235

0.100 236

0.920 237

1.000 238

0.350

0.390 239

240

0.600

1.020 241

0.220 242

0.200 243

0.100 244

0.110 245

0.230 246/1

0.500 246/2

0.620 247

0.640 248

0.350 249

0.080 250

0.800 251

252

0.210 253

0.190 254

0.490

1.120 255

256

1.320

0.120 257/1

0.600 257/2

0.040 258

0.140 259/1

259/2

0.140 260/1

0.310

0.310 260/2

261

1.010

0.400 262

0.110 263/1 क

0.200 263/1 ख

0.200 263/2

264/1

0.530

0.530 264/2

0.170 265/1 क

0.200 265/ 1 ख

0.200 265/2

0.490 266/1

(2)

(1)

266/2

0.480

0.460

267/1

0.450

267/2

0.180

268/1

0.180

268/2

0.240

269

270

0.160

0.060

272/1

0.020

272/2

272/3

0.010

272/4

0.020

0.010

272/5

0.120

273/1

0.120

273/2

0.120

273/3

0.120

273/4

0.020

274/1

274/2

0.110

275

0.110

0.110

276/1

276/2

0.240

276/3

0.110

1.030

277

1.870

278

0.620

279

0.830

280

281

0.460

0.560

282

0.820

283

0.680

284/1

0.130

284/2

285/1

0.470

0.470

285/2

0.280

286

0.470

287

0.740

288

0.050

289/1

0.050

289/2

0.210

290

0.080

291/1

0.020

291/2

0.110

292

293

0.260

0.750

294

295

0.120 4145

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

296

0.140

0.380 297

0.540 298

0.080 299

300/1

0.310 300/2

0.050 302

0.130

0.070 303

304

0.130 305

0.060

0.770 306

307

0.080

0.050 308

0.060 309

0.030 310/1

310/2

0.010

0.030 310/3

0.020 311/1

0.080 311/2

0.010 311/3

0.030 312/1

0.030 312/2

312/3

0.010

0.030 312/4

0.010 313

0.170 315/1

0.130 315/2

0.030 315/405/1

315/405/2

0.090

0.410 316

0.030 317

0.660 319/1/1

0.400 319/1/2

0.040 319/2

0.400 320/1

0.110 320/2

321

0.040

0.070 323

0.320 326

0.030 327

0.100 333

0.240 334

335

0.160

1.620 338

(2)

(1)

0.110

339/1

0.110

339/2

0.200

340

0.830

343

0.820

344

1.210

345

0.230

346

0.220

347

0.260

348

0.070

350

0.130

351/1

0.120

351/2

0.240

352

0.130

353

0.160

354

0.120

357

0.170

358

0.020

361

362

0.010

0.010

363

2.420

364

2.260

365

1.490

366

0.870

367

368

0.730

0.280

369

0.050

370

0.300

371

0.150

372

373

1.020

0.920

374

1.080

375

1.010

376

0.480

378

0.380

380/1

0.370

380/2

0.370

380/3

0.210

381/1

0.210

381/2

0.210

381/3

0.340

381/399/1

0.330

381/399/2

381/399/3

0.330

0.150

382/1 4146

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

382/2

0.150

382/3

0.150

0.410

383

0.570

384

0.660

388/1

0.270

388/2

388/3

0.660

0.280

389

0.550

390/1

390/2

0.550

0.900

391

392/1

0.080

0.200

392/2

394/1

0.950

394/2

0.630

0.320

394/3 क

394/3ख

0.320

0.640

394/4

0.640

394/5

योग 215.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

-क- 12245- भू-अर्जन-2013 प्र. क्र. 14- अ- 82-12- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- बंडा

(ग) ग्राम- बमाना

(घ) क्षेत्रफल-268.419 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.259

2/1

0.200

2/2

0.310

2/3

0.650

2/4

0.640

2/5

0.340

2/6

3

0.980

0.400

4

1.030

5

0.210

6

0.610

7

8

1.650

9

1.230

10/1

0.760

0.400

10/2

0.770

10/3

0.440

10/914

0.260

11

12

0.620

13

0.420

14/1

0.050

14/2

0.110

14/3

0.110

14/4

0.060

0.900

15

0.060

16

0.880

17

0.040

18

19

0.340

0.150

20/1

20/2

0.290

20/3

0.280

20/4

0.140

0.020

21

22/1

0.220

0.210

0.240

23

0.160

24

24/912

0.180

0.710

25/1

0.200

25/2 4147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.670 26

0.500 27

0.620 28

1.050 29

0.260 30/1

0.260 30/2

0.420 31/1

0.100 31/2

0.900 32

0.750 33

0.010 34

0.110 36

0.060 37

0.030 39/1

0.040 39/2

0.440 40

0.220 46/1

0.400 46/2

0.400 46/3

46/4

0.550

0.070 46/5

0.500 47

48/1

0.260 48/2

0.140

1.070 50

51/1

1.060

0.200 51/2

0.200 51/3

0.200 51/4

0.470 51/5

0.270 52

0.300 53

0.320 54

0.300 55

0.320 56

0.480 57/1

57/2

0.070

0.080 57/3

(2)

(1)

0.320

58

1.160

59/1

0.800

59/2

0.180

59/3

0.180

59/4

0.140

60/1

0.140

60/2

60/3

Q.140

0.150

60/4

1.150

61

0.670

62

0.070

64/1

0.060

64/2

0.200

65

0.230

66

0.260

67

0.040

69

0.050

71

0.080

72

0.040

73

0.150

74

0.020

75

0.040

76/1

0.020

76/2

0.050

77

0.030

78

0.070

79

0.150

80

0.170

81

0.110

82

0.090

83

0.020

84/1

0.010

84/2

0.020

84/3

0.020

84/4

0.040

85/1

0.030

85/2 4148

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.020 85/3

0.020 85/4

0.110 86/1

86/2

0.060 86/3

0.060

0.060 86/4

87

0.450

0.140 88/1

0.070 88/2

0.070 88/3

88/4

0.070

0.140 91/1

0.150 91/2

0.320 92

93

0.120

0.170 94

97

0.190

0.880 98

99

0.190 100

0.100 101

0.100

0.200 102/1

102/2

0.200 102/3

0.060 103

0.340

0.050 104

0.040 104/910

105

0.140 106

0.070 107

0.030

0.180 108

0.170 109

110

0.110

0.130

0.120 111/2

112

1.380

0.710 113

114

0.250 115

0.120 116

0.050

0.050 126

127

0.040 128

0.060

0.010 129/1

0.140 129/2

(1)

(2)

0.080

130/1

0.050

130/2

0.030

131

0.080

132/1

0.080

132/2

0.050

132/3

0.220

133

0.320

134

0.140

135

0.150

136/1

136/2

0.160

0.040

136/3

0.140

137/1

0.260

137/2

0.050

137/3

0.310

138

0.450

139

140/1

0.290

140/2

0.360

0.280

141/1

0.280

141/2

142

0.350

0.010

143

0.010

149

222/1

0.180

0.080

0.080

223/1

0.040

223/2

0.040

223/3

224

0.450

225

0.010

0.010

226

227

0.070

228

0.230

229

0.150

230

0.150

0.220

231/1

0.220

231/2

232

0.250

0.360

233

0.090

235

0.290

236

237

0.290

0.590

238

0.210

239 4149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.120 240

0.430 241

0.250 242

0.130 243

0.070 244

245

0.470

0.360 248

249

0.830 250

0.500

0.210 251

252

0.700

0.010 253

0.280 254/1

0.290 254/2

0.100 255/1

0.900 255/2

0.050 255/3

256/1

0.320

0.310 256/2

0.310 256/3

0.160 256/4

0.210 257/1

0.220 257/2

0.220 257/3

0.110 257/4

0.110 258/1

0.110 258/2

0.110 258/3

0.060 258/4

1.370 259

0.160 260

0.030 261

262

0.020

0.080 263

0.100 264

266/1

0.090

0.100 266/2

267

0.010

0.040 268

0.030 269/1

269/2

0.040 270

0.050

0.030 271

0.080 272/1

0.080 272/2

(2)

(1)

0.030

273

0.120

274

0.010

275

0.030

276

0.030

277

0.070

278

0.060

279

280

0.130

0.050

281

282

0.040

283

0.040

0.120

284

0.390

285

0.280

286

0.600

287

0.200

288

0.790

289

0.640

290

0.510

291

0.150

292

0.100

293

0.230

294

0.060

295/1

0.060

295/2

296

0.090

297

0.060

0.020

298

0.030

299

0.020

300

0.020

301

302

0.030

0.010

303/1

0.020

303/2

0.020

303/3

0.100

303/4

305

0.110

306/1

0.030

306/2

0.050

306/3

0.060

0.030

306/4

307

0.050

307/913

0.030

308

0.050

0.060

309

0.140

310 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

4150

(2) (1)

0.050 311

0.080 312

0.040 313

0.400 314

315

0.170

0.240 316

317

0.460

0.390 318/1

0.400 318/2

0.340 319

320

1.100

0.440 321

0.310 322

3.370 324

325

1.590

0.620 326

327/1

0.610

0.340 327/2

327/3

0.400

1.310 328

0.560 329

330

0.970

1.820 331/1

1.000 331/2

0.470 332

0.280 333/1

0.290 333/2

0.430 334

0.380 335

0.500 336

337

0.590

0.080 338/1

338/2

0.180

0.260 339

0.330 340

0.390 341

0.170 342

343/1

0.140

0.370 343/2

344

1.450

1.280 345

0.120 346

347

0.550

0.140 348

349

0.490

(2)

(1)

3.350

350

0.020

352

353

0.030

0.150

354

0.240

355

0.180

356

357/1

0.410

0.650

357/2

0.500

358

359

1.410

0.380

360

0.030

361/1

0.030

361/2

362/1

0.370

0.370

362/2

4.630

363

364

0.200

365

0.500

366

0.250

367

0.430

0.860

368

0.630

369

370

0.200

0.020

371

0.790

372

373

0.510

0.610

374

0.220

375

1.080

376

377

0.870

0.050

378

0.070

379

2.250

382/1

0.800

382/2

0.730

383

0.280

384

0.250

385

0.580

386

0.350

389

0.020

391

0.060

393

0.040

394

0.030

395

0.020

405

0.030

406

0.030

413

0.020

414 4151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.020 415

0.010 416

0.020 498

0.200 500

501

0.110

0.110 502

0.880 504

0.050 505

507

0.380

0.050 508

0.020 509

510

0.080

0.200 511/1

511/2

0.400

0.400 512

0.050 513

0.760 514/1

0.380 514/2

1.400 515/1

0.660 515/2

516

2.460

0.350 517/1

1.080 517/2

0.560 518/1

0.270 518/2

2.070 519

1.160 520

521

1.000

0.480 522/1

0.630 522/2

1.100 523

0.800 524

0.590 525/1

0.580 525/2

1.120 526

527

1.270

0.900 528

0.740 529

1.690 530/1

0.570 530/2

2.580 531

534

0.400

2.680 535

0.160 536

(2)

(1)

1.510

537/1

0.380

537/2

0.410

538

0.150

539/1

539/2

0.170

540

2.230

541

0.370

1.060

542

543

0.910

0.070

547

0.320

549

550

0.180

1.400

551

552

0.590

0.380

553

554

1.120

555

0.220

556

1.150

1.160

557

1.660

558/1

0.800

558/2

0.530

558/3

0.130

563

564

0.350

0.070

565

0.020

566

0.080

567

568

0.160

0.070

577

578

0.350

579

0.190

0.280

581

1.100

582

1.500

583

584

0.690

1.370

585

586/1

0.940

586/2

0.940

586/3

0.950

0.930

586/4

0.780

586/5

0.140

587

0.490

590

591

0.570

0.470

592

0.110

595

597

0.030 4152

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.640 598

599

0.030

0.050 600

0.020 603

0.140 604

0.030 606

0.300 637

639

0.850 640

1.050

0.310 642

0.700 644/1

0.700 645/1

645/2

1.100 674

0.300

0.020 675

676

0.020

0.510 677

678

0.140

0.320 679

0.230 680

0.550 681

0.520 682

0.110 683

0.740 684

685/1

0.470

0.090 685/2

686

0.550 687

0.340

0.890 688

0.880 689

0.070 690

1.040 692

0.380 693/1

693/2

0.370

0.470 694

695

0.350 696/1

0.700

0.600 696/2

0.800 697

0.060 698

1.100 699

700/1

0.570 700/2

0.580

0.670 701

702/1

0.070

(2)

(1)

0.040

702/2

703/1

0.240

0.120

703/2

0.400

704

0.980

705

0.240

706/1

0.240

706/2

0.440

707

0.800

709

710

0.550

1.020

711

712

0.390

0.570

713

0.400

714

715

0.490

0.200

716

0.260

717

0.120

718

0.400

719

720

0.580

1.040

721

722

0.190

0.260

723

0.330

724

0.220

725

726

0.110

0.080

727

0.370

728/1

0.040

728/2

0.200

729

0.720

730

0.440

731

732

0.350

0.110

733

1.190

735

0.710

736

0.320

737

1.240

738

0.040

739

742

0.030

0.090

743

0.200

745

746

1.240

0.480

747/1

747/2

1.000 4153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

748

0.270

0.100 749

0.120 750

0.130 751

752

0.170 753

0.320 754

0.210

0.180 755

0.200 756

0.240 757

0.910 758

0.970 759

0.650 760

0.750 761

762/1

0.400

0.800 762/2

1.380 763

0.130 764

0.080 765

0.410 766

0.300 767

0.070 768

0.380 769

770

0.070

0.850 771

0.700 772

0.200 773

0.360 774

0.770 775/1

0.400 775/2

0.700 776

0.380 777/1

0.800 777/2

0.550 778

0.780 779

0.470 785

786

0.140

0.410 790/1

0.400 790/2

791

0.390

0.130 792/1

(2)

(1)

0.060

796

0.220

797

0.100

800

0.180

805

806

0.170

0.040

807

0.060

808

1.300

809

0.130

810

811

0.060

0.310

813

814

0.650

0.090

815

0.090

817

0.060

818

0.070

819

820

0.090

821

0.120

822

0.070

823

0.090

0.130

824

0.530

825

0.370

826/1

826/2

0.600

0.850

827

0.070

828/1

0.400

828/2

0.190

829

0.190

830

0.070

831

832/1

0.840

832/2

0.720

0.310

833

0.260

835/1

0.400

835/2

0.350

836

0.220

837/1

837/2

0.230

0.340

838

0.500

839

0.610

840 4154

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.180 841

0.130 842

0.500 843

0.260 844/1

844/2

0.300 845/1

0.070

0.070 845/2

0.050 846

1.170 847

0.940 848

0.560 849

0.500 850/1

850/2

0.440 851

0.170 852

0.390

0.520 853/1

853/2

0.480

0.130 854

856

0.780 857

0.690

0.300 858/1

858/2

0.480

0.070 859

862

0.010 863

0.150

0.120 864/1

864/2

0.470

0.850 888

0.110 890

0.370 891/1

891/2

0.400

0.360 891/3

892

0.190

0.180 893

0.010 895

0.230 896

897

0.100

0.450 898/1

898/2

0.130

1.030 899/1

0.820 899/2

(2)

(1)

0.380

899/3

900

0.300

0.100

903

905

0.100

योग 268.419

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

सागर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र.-क- 12246- भू - अर्जन-2013 प्र. क्र.15-अ-82-13- 14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- बंडा

(ग) ग्राम- भेडाखास

(घ) लगभग क्षेत्रफल-44.560 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

0.190

291

0.590

294

304

0.030

307

0.580

1.570

309/1

309/2

1.400

0.770

309/3

309/4

0.420

310

1.160

5.610

311 4155

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.100 313

0.320 314

0.310 315

0.110 316

0.390 317

318

0.650

0.500 319

0.510 320

0.740 321

324

0.330 328

0.420

0.410 329

0.260 330/1

0.130 330/2

331

0.140

0.290 332

0.040 333

0.200 334

0.470 335

0.400 336

0.250 357

0.290 358

0.410 367

0.210 368/1

0.400 368/2

0.470 369

3.440 370

0.020 372

0.120 373

0.720 374

0.870 375

0.420 376

0.470 377

2.250 378

1.560 379

0.260 381

0.830 382

1.640 384

385

0.330

0.600 386

0.600 387

0.490 388

389

0.350

0.970 390

(2)

(1)

0.040

392

0.150

395

0.830

396

0.700

397

0.060

398

1.260

399

0.210

405

406

0.040

0.010

407

0.110

408

0.090

411

412

0.150

0.100

413

0.300

414

419

0.130

0.160

439

0.210

440

0.250

443

444

0.340

445

1.180

0.020

446/1

0.030

446/2

0.420

455

0.020

457/653

0.020

457/654

458/1

0.040

0.040

458/2

0.020

482/1

0.060

487

0.170

489

490

0.250

0.040

491

0.200

515

516

0.040

0.010

518/1

0.020

518/2

योग .. 44.560

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा , मुख्यालय दमोह (म.प्र. ).

4156

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.- क- 12247- भू -अर्जन- 2013 - प्र.क्र . 16- अ-82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- बंडा

(ग) ग्राम-खजरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-70.15 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.020

17

18

0.150

0.070

19

0.040

20

21

0.230

0.120

22

0.040

23

0.710

24

25

0.080

26

1.030

27

0.960

28

1.440

0.100

29

30

0.030

0.140

31/1

31/2

0.130

32

0.090

0.010

33

48

0.030

0.080

49

3.580

54/1

(2)

(1)

54/2

1.920

1.920

54/3

54/4

1.900

8.060

55

56

0.690

57

1.260

0.260

59

3.120

60/1

1.280

60/2

1.280

60/3

1.320

60/4

1.800

60/5

1.800

60/6

1.800

60/7

1.800

60/8

61

0.300

63

0.400

0.180

64

65

0.030

0.100

66

67/1

1.050

1.050

67/2

0.340

68

1.610

69/1

0.800

69/2

70

0.630

71

0.110

0.320

72

73

2.160

74

0.360

75

0.370.

76

3.680

77

0.560

0.460

78

79

0.210

80

0.140

81

0.110

83

1.650

1.820

84 4157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.880

85

86

0.120

0.180

87

1.040

88/1

0.040

88/2

0.830

94

0.360

96

0.010

100

0.850

101

0.490

102

1.420

103

1.800

104

0.280

107

108/1

0.690

0.690

108/2

109

0.960

1.090

110

0.690

113

योग . 70.15

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12248- भू-अर्जन-2013-प्र.क्र . 17- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील - बंडा

(ग ) ग्राम- ओडाहो

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-172.91 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.400

1/1

0.400

1/2

1.490

2/1

0.500

2/2

1.370

3

0.310

4/1

0.300

4/2

0.300

6/1

0.300

6/2

0.250

7/1

0.250

7/2

0.160

10/1

0.170

10/2

0.430

0.420

11/2

2.250

16

1.000

17/2

0.310

19/1

1.230

19/2

0.400

19/3/1

0.180

19/3

0.500

19/4

0.460

19/5

1.000

20

1.030

21

0.080

22/1

0.120

0.460

24

25/1

1.200

0.790

25/2

0.620

26

0.150

26/578/1

0.140

26/578/2

0.140

26/578/3

0.610

27/1

0.610

27/2

0.090

28/1

0.100

28/2

0.400

29/1 4158

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.960 29/2

30

0.360 31/1

0.940 31/2

0.950

0.320 32/1

0.080 32/2

38

0.160 39

0.130 40

1.400

0.200 42

44

0.110 47

1.710

0.630 49

50/1

0.150

0.140 50/2

52/1

0.340

2.160 52/2

52/3

0.340

0.250 53

57

0.070

0.060 61

0.620 62

0.250 63/1

0.400 63/2

68

0.500

0.170 70

71/1

0.180

0.180 71/2

0.350 73

0.550 84

0.250 85

86/1

2.470 86/2

0.980

1.100 86/3

98

0.090

0.540 99/1

99/2

0.910 100/1

0.600

0.400 100/2

0.220 100/3

100/4

0.230 100/5

0.220 100/6

0.400

0.040 102/1

102/2

0.040

(2)

(1)

0.220

104/1

0.450

104/2

0.300

105/1

0.300

105/2

106

0.460

107/1

0.190

107/2

0.200

1.040

108

2.030

110

112

1.200

116

1.350

0.500

117

120/1

0.070

0.070

120/2

122/1

0.150

122/2

0.210

123/1

0.220

0.210

123/2

123/3

0.190

124/1

0.060

124/2

0.070

125/1

0.110

125/2

0.100

0.120

126

127

0.130

128

0.070

129/2

0.400

0.360

129/3

0.200

131

0.210

133/1

0.020

168/1

168/2

0.020

172

0.170

173

0.120

0.020

174

0.010

175/1

175/2

0.030

177

0.050

178

0.020

0.020

193/1

0.060

193/2

0.050

193/3

0.190

234

1.310

237 4159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.310 238/1

0.320 238/2

0.080 239/1

0.840 240

241

0.620

0.010 262/1

262/2

0.010

0.030 264

0.120 265

0.250 267

0.100 268

0.160 269

0.380 270

0.120 271

272

0.100

0.470 273

0.100 274

0.040 275

0.040 276

0.060 277

0.040 278

0.100 279

0.070 280

0.190 281

0.080 282

0.070 283

0.330 284

0.700 285

0.180 286

0.030 289

0.050 313

0.030 314

0.010 317

318

0.040

0.040 319

320

0.030

0.080 321

0.040 322

0.130 325

0.040 326

0.020 327

0.040 329

0.040 330

331

0.040

0.100 332

(2)

(1)

0.020

337

0.030

345

0.050

346

0.030

347

0.020

350

0.020

352

0.130

353

0.010

355/1

0.010

355/2

0.050

357

0.020

358/1

0.020

358/2

0.060

359/1

0.060

359/2

0.020

360

361

0.070

362

0.010

0.060

363

0.110

364/1

0.050

364/2

0.060

364/3

0.020

365/1

0.020

365/2

367

0.040

0.020

368/1

0.030

368/2

0.050

369/1

0.050

369/2

0.050

370

0.040

371

0.040

372

0.080

373

0.070

375/1

0.030

375/2

0.040

375/3

376

0.180

377/1

0.030

0.030

377/2

379

0.050

0.100

380

0.010

382/1

0.010

382/2

0.080

383/1

0.080

383/2

0.030

384/1 4160

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.030 384/2

0.010 385/1

0.010 385/2

0.020 386/1

0.020 386/2

0.010- 387

0.050 388

0.060 389

0.040 390

0.020 391

0.030 392

0.030 393

0.040 394

0.050 395/1

0.040 395/2

0.060 397/1

0.060 397/2

0.260 398

0.460 406

0.520 407/1

0.520 407/2

409

2.290

0.090 410

0.040 411

0.100 415

0.110 416/1

0.120 416/2

0.100 417

0.050 418

0.040 419

420

0.030

0.200 422

0.110 423

0.090 424

0.070 425

0.070 426

0.050 427

0.050 428

0.040 429

0.040 430

0.060 431

0.020 432

0.030 433

434

0.090

(2)

(1)

0.040

435

0.030

436

437

0.290

0.050

438

0.250

439

0.090

440

0.050

442

0.640

445

0.060

447/1

0.060

447/2

0.020

448/1

448/2

0.050

0.080

449/1

0.080

449/2

0.040

450/1

450/2

0.140

1.220

451/1

1.220

451/2

0.200

453

454

0.260

0.530

457

0.190

460

0.370

461

1.290

462/1

2.000

462/2

0.400

462/3

463/1

0.950

0.950

463/2

0.180

464/1

0.540

464/2

0.120

465/1

0.120

465/2

466

1.180

0.420

468/1

1.220

468/2

0.660

469

0.480

470

471

0.350

0.300

472

475

0.300

477/1

0.160

477/2

0.160

0.220

478/1

0.220

478/2 4161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

1.790 479

0.670 480/1

0.680 480/2

0.500 481

0.120 484/1

0.110 484/2

0.340 488

0.650 489

0.560 490/1

0.570 490/2

1.150 491/1

0.400 492/1

1.650 492/2

0.920 493

0.260 494/1

494/2

0.260

0.820 494/3

1.150 496

0.370 497/1

0.300 497/2

0.430 497/3

0.050 499/1

0.070 499/2

0.170 499/3

499/4

0.130 499/5

0.140

0.140 500

0.750 504/1

0.750 504/2

505

1.130

1.040 506

0.010 508

1.510 509

0.920 510

511

1.040

0.890 512

0.800 513

514

0.820 515/1

0.620

0.610 515/2

0.770 516

518

2.560 519/1

0.350 519/2

0.360

1.370 520

(2)

(1)

0.340

521/1

0.340

521/2

0.330

522/1

522/2

0.330

523/1

0.530

523/2

0.530

0.370

524

2.010

525

526

0.680

527

0.330

0.040

528/1

0.020

528/2

0.020

528/3

0.700

529/1

0.700

529/2

532/1

0.950

0.150

532/2

0.800

532/3

534/1

0.590

0.740

534/2

1.910

535/1

0.200

535/2

0.090

536/1

0.090

536/2

537/1

0.680

0.890

537/2

0.380

537/3

0.200

538

0.210

539

0.340

540

0.990

543

544

1.850

1.160

545/1

0.390

545/2

0.150

546

0.450

547

0.470

548

0.660

549/1

0.400

549/2

550

0.980

0.870

551

2.520

552/1

552/2

0.490

0.580

553 4162

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

554

1.600

1.060

555

0.450

556

1.260

557/1

1.270

557/2

0.510

558/1

1.320

558/2

558/3

1.310

0.800

558/4

558/5

0.440

0.430

559/1

559/2

0.430

560/1

0.010

0.010

560/2

0.700

563/1

563/2

1.600

564

1.030

565

1.440

567

0.650

0.740

570

571

1.260

572

1.310

1.020

573/1

1.210

573/2

2.490

574

0.580

575

योग 172.910

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12249- भू. अर्जन- 2013-प्र.क्र. 18- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- शाहगढ़

(ग ) ग्राम- सांदागिर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-55.610 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

153

0.180

0.400

154

0.010

155

156

0.090

0.030

161

0.030

162

0.100

186

0.060

189

0.140

190

191

0.120

0.040

193

197

0.070

0.790

198

0.030

199

273

0.100

0.120

274

0.310

275

276

0.200

1.440

277

283

0.020

286

0.020

289

0.410

290

0.280

291

0.030

0.070

293

294

0.030

296

1.220

0.450

297

298/1

1.110 4163

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

1.120 298/2

299

1.400 301

0.100

0.060 302

303

0.090

0.060 304

1.280 305

0.470 307

309

1.390 310

1.040

0.310 311

0.330 312

1.220 313

314

0.660 315

0.680

0.590 316

317

0.440 318

0.700 319

0.520 320

1.710 321

0.050

0.400 323

0.070 324

325

0.520 326

0.440

0.780 327

328

0.180 329

1.350

1.470 332

333

0.430

0.600 334

0.660 335

187

0.190

0.030 337

460/2

0.050

0.050 460/3

460/4

0.050 460/5

0.050 460/6

0.050

0.030 460/7

460/8

0.110

0.070 460/9

0.050 460/10

0.150 460/11

(1)

(2)

0.120

460/12

460/13

0.300

462

0.480

0.150

463/1

0.150

463/2

0.150

463/3

0.300

469

470

0.190

471

0.190

1.340

480

0.650

481

482

0.610

1.440

483/1.

0.400

483/2

484

1.710

0.180

486

487

0.180

0.200

489

490

0.390

0.690

491

492

1.320

0.220

493

0.260

494

495

0.820

496

0.130

497

0.100

498

0.130

0.180

499

0.050

500

501

0.820

502

0.150

503

0.130

504

0.090

0.210

505

506

0.200

507

0.150

508

0.090

510

0.670

0.400

511

512

1.690

513/1

0.490

513/2

0.500

0.250

514

515

0.260 4164

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

0.370

516

517

0.280

0.510

518

0.450

519

0.290

520

0.260

521

0.260

522

0.280

523

0.090

524

525

0.090

527

0.110

0.200

528

0.010

529

0.660

530

0.330

531

532

0.250

0.990

533

534

0.210

0.240

535

0.700

536

योग . 55.61

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12250 - भू. अर्जन- 2013 - प्र.क्र . 19- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील -शाहगढ़

(ग ) ग्राम- भीकमपुर रैयतवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.16 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.050

33/2

0.290

65

0.050

67

0.100

91/1

0.100

91/2

0.500

96

0.070

104

1.16

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12251 - भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र. 20- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील-शाहगढ़

(ग ) ग्राम- भीकमपुर आबाद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.960 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

0.240

48

0.560

49 4165

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

50

1.470

1.700 51

0.870 64

0.520 65

0.770 66

67

0.310

0.260 70/1

0.260 70/2

0.620 71/1

0.710 71/2

71/3

0.590

0.200 71/4

1.660 72

2.530 73/1

0.800 73/2

0.540 74

75

2.200 76

1.160

2.190 77

1.370 78

1.080 79

0.240 80

0.240 81

0.210 83

1.040 84/1

0.110 84/2

0.010 85

86

0.070

0.070 87

0.470 88

0.510 89

0.200 90

0.410 92

0.230 93

0.550 94

95

1.100

0.330 96

1.190 97

0.120 98

0.020 99

0.050 100

0.030 101

0.120 103

0.040 106

(2)

(1)

109

0.110

0.050

110

111

0.040

112

0.020

0.050

113/1

0.170

113/2

0.020

114

115

0.010

1.600

123/1

0.060

123/2

124

0.220

0.320

125

127

0.600

0.080

128

0.090

129

0.060

130

132

0.050

0.060

134

0.380

136

योग .. 33.960

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12252- भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र . 21- अ-82-12- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- शाहगढ़ 4166

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(ग ) ग्राम- भीकमपुर मुस्तजरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.72 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

खसरा नंबर (1)

2

0.580

3

0.220

4.130

4

5

0.630

6

0.610

0.510

7/1

2.050

7/2

7/3

0.670

0.670

7/4

0.660

7/5

0.510

7/6

0.510

7/7

0.510

7/8

8

0.210

0.310

9

0.040

10

0.640

11

2.010

13

2.250

18

योग .. 17.72

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है क्र.-क- 12253 - भू. अर्जन- 2013-प्र.क्र . 22- अ- 82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील-शाहगढ़

(ग) ग्राम-चकेरी शाहगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-229.410 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

खसरा नंबर (1)

0.110

1/1

1/2

0.110

0.120

1/3

0.040

2/1

0.040

2/2

0.040

2/3

0.270

3/1

0.270

3/2

0.280

3/3

0.200

4/1

4/2

0.210

0.200

4/3

0.560

5

0.620

6

2.160

7/1

7/2

2.170

8/1

0.740

0.740

8/2

0.750

8/3

9

2.840

1.130

10

11

0.680

12

0.610

0.210

13

14

0.620

15

0.100

0.160

16

0.620

17

0.530

18

19

0.930

20

0.610

0.320

21

22

1.100

23

0.520

1.030

24

0.680

25

26

0.400

27/1

0.490

0.100

27/2

28

0.600

0.790

29

0.780

30 4167

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.600 31

32

0.610

0.220 33/1

0.220 33/2

0.230 34

0.780

1.220 35

0.420 36/1

0.420 36/2

0.420 36/3

37/1

0.330

0.320 37/2

0.670 38/1

38/2

0.680

0.150 39

0.120 40

0.180 41

0.180 42

0.840 43

0.290 44

0.140 50

0.020 51

52

0.370 53

0.880 54

0.090 55

0.970

0.230 56

0.260 57

58

1.440

0.880 59

0.140 60

1.170 61

62

0.520

0.560 63

0.790 64/1

0.790 64/2

65

1.540

0.120 67

0.020 68

0.080 69

0.080 70

0.050 71

0.050 72

0.040 73

0.030 74

0.010 75

(2)

(1)

76

0.030

2.250

77

1.190

78

1.050

79

0.940

80

0.650

81

82

1.070

0.580

83

3.430

84

85

1.310

0.160

86

88

0.580

0.020

89

90

0.050

0.050

91

0.010

92

0.010

93

0.060

96

0.120

97

0.200

98

0.140

99

1.220

100/1

0.160

100/2

0.290

101/1

0.290

101/2

103

1.750

104

0.560

0.500

105

0.640

106

0.240

107

0.490

108

1.460

109

0.750

110

1.550

111

1.850

112

115

1.320

0.350

116

117

0.280

0.580

118

0.150

119

0.170

121

0.530

123

1.890

124

127

0.990

3.210

129

0.310

130 4168

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.810 131/1

0.820 131/2

2.300 132

0.130 134

0.060 135

0.090 136/1

136/2

0.080

0.150 137

0.010 138

0.030 139/1

0.030 139/2

0.010 140/1

0.010 140/2

141

0.020

0.020 142

0.020 144

0.020 145

0.020 147

0.010 148/1

0.010 148/2

149

0.050

0.040 150

0.040 151

0.050 152

0.060 153

154

0.030

0.020 155

0.060 158

0.030 160

0.130 161/1

0.120 161/2

0.030 162/1

0.030 162/2

0.030 162/3

0.060 163

0.120 164

0.130 165

0.100 166

168

0.440

0.250 169

170

0.200 171

0.130 172

0.660

0.650 173

0.510 174

1.410 175

(2)

(1)

176

0.660

177

0.230

0.890

178

1.300

179

180

0.280

0.280

181

0.650

182

0.930

183

0.720

184

0.640

185

0.250

186

0.100

188/1

188/2

0.110

0.840

189

0.560

190

191

0.250

2.060

194

195

0.310

1.740

197

199

4.560

4.250

200

0.100

201

0.020

208

209

0.020

210

0.030

211

0.030

212

0.080

0.060

213/1

213/2

0.020

0.020

213/3

214

0.060

0.020

215

216

0.130

217

0.020

0.220

218

0.080

221

222/1

0.010

0.010

0.060

223

0.080

224/1

0.030

224/2

224/3

0.030

0.020

224/4

225

0.050

226

0.020

227/1

0.020 4169

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.020 227/2

0.020 227/3

0.040 228/1

0.040 228/2

0.020 228/3

0.060 229

230

0.100

1.640 231

0.270 232/1

0.800 232/2

1.270 233

0.590 235

0.600 236

1.040 237

238

2.240 239

0.380

2.900 240

3.100 241

0.310 242

2.260 243

244/1

0.540

0.550 244/2

0.540 244/3

0.070 245

0.370 246

0.820 247

0.200 248

0.680 249

1.320 250

0.310 251

0.270 252

0.980 253

1.130 254

0.180 255/1

255/2

0.180

0.190 255/3

256

0.760

0.130 257/1

257/2

0.130 257/3

0.130

0.210 258/1

0.210 258/2

0.210 258/3

0.350 259/1

0.350 259/2

0.340 259/3

0.100 260/1

0.090 260/2

(2)

(1)

0.090

260/3

261/1

0.690

0.700

261/2

0.690

261/3

0.080

262/1

0.080

262/2

0.080

262/3

263/1

0.060

0.060

263/2

0.060

263/3

0.670

264

0.160

265

266

0.670

1.540

267

0.900

268

1.650

269

0.410

271

273

1.370

275

0.500

1.050

276

277/1

0.790

0.530

277/2

1.200

278/1

0.600

278/2

0.330

279

284

1.580

0.400

285

0.620

286

0.110

288

0.620

292

0.120

294

0.170

295

0.380

296

0.110

297

1.140

298

0.070

299/1

0.270

299/2

300

1.200

0.220

301

0.220

302

0.480

303

0.300

304

0.290

305

0.460

306

0.300

307

1.110

308

0.730

309

0.460

310 4170

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.380 311

0.020 313/1

0.020 313/2

0.020 313/3

314/1

0.300

0.100 314/2

0.100 314/3

0.100 314/4

0.140 315/1

0.340 315/2

0.340 315/3

0.550 317

0.420 318/1

318/2

0.410

0.400 319/1

0.420 319/2

0.560 321

0.780 322

0.930 323

324

1.160

0.910 325

0.160 326

327

1.110

0.440 337

1.130 338

3.380 339

340

0.770 341

0.490

0.690 342

1.000 343

344

0.450

0.240 345

346

0.900 347

1.120

1.110 348

349

1.110

1.110 350

0.120 351

352

1.030

1.100 353

354

0.320

0.800 355/1

0.180 355/2

1.020 356

357

0.350 358

0.080

0.360 359

(2)

(1)

0.390

360

0.060

361

362

0.060

363

0.370

1.350

364

1.040

365

366

0.700

0.390

367

0.470

369

0.550

370

0.090

371

375

0.670

376

0.110

377

0.590

1.000

378

0.350

379

0.200

380

0.250

381

1.080

383

0.200

384

0.160

385

386

0.150

387

0.150

1.560

388

0.800

390

0.200

391

0.180

392

0.570

393

0.070

394

0.550

395

0.280

396

397

0.080

0.100

398

0.040

399

400

0.050

0.080

401

402/1

0.090

0.100

402/2

0.060

403

0.500

404

405

0.740

0.070

409

0.080

410

0.100

411

0.040

413

0.060

414

0.060

416 भाग 1 ]

4171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

0.060 418

0.400 421/1

0.400 421/2

422

0.030

0.040 423

0.050 424

425

0.150 426

0.360

0.580 427

428

0.520 429

0.340 430

0.260 431

0.100

0.040 432

0.050 433

434

0.030

0.040 435

0.040 436

437

0.060

0.200 438

0.100 439

440

0.530

0.320 442

443

0.280

0.310 444

445

0.160 446

0.060 449

0.140 450

0.140 451

0.110

0.070 452

0.970 453

454

0.750 455/1

0.070

0.020 455/2

457

0.020 458

0.090 459

0.180 460

0.300 461/1

0.140 461/2

0.140 461/3

0.150

0.160 461/4

461/5

0.140 462/1

0.350 462/2

0.360

0.100 463

(2)

(1)

0.180

464

465

0.470

466

0.040

467

0.040

0.160

468

0.140

469

470

0.060

0.060

471

0.060

472

473

0.100

476

0.040

479

0.120

0.010

481

0.040

482

484

0.050

485

0.050

486

0.160

489

0.120

490

0.120

491

0.060

492

0.130

493

0.210

496

0.060

0.030

497

498

0.030

0.090

499

500/1

0.490

500/2

0.500

0.320

501

502

0.080

503

0.020

505

0.070

0.260

507

योग .. 229.410

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-12-06.49.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-12-06.49.Ordinary.