वध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 50]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2013- अग्रहायण 22, शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं .
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2013
क्र. ई. - 5-936- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री एस. एन. सिंह चौहान, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल को दिनांक 19 से 26 नवम्बर 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस.एन. सिंह चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री एस.एन. सिंह चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.एन. सिंह चौहान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे . सी. डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2013
क्र. एफ ए- 5-35-2011 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती विमला जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 4174
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
अवकाश
अवकाश
अनु.
अभ्युक्ति का प्रकार कुल दिन अवधि
क्र.
(4)
(5) (2)
(1)
(3)
1 दिनांक 09 दिन
3-10-2013
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित
अवकाश.
से दिनांक 11-10-2013 तक.
अवकाश के पूर्व में दिनांक 2-10-13 तथा पश्चात्मेंदिनांक 12-10-2013 से 16-10-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2013
क्र.एफ. 3-6-2013- एक-4.- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुरैना, भिण्ड, उज्जैन, जबलपुर तथा रीवा जिलों में संलग्न सूची अनुसार मतदान केन्द्रों पर सोमवार दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 को पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिये गये हैं .
(2) इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 नवम्बर, 2013 विधान सभा चुनाव, 2013 के अनुक्रम में मतदान के दिन उपरोक्त जिलों में पुनर्मतदान वाले मतदान केन्द्र के क्षेत्रों में निगोशिएबल इनस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा -25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा सोमवार दिनांक 2 दिसम्बर , 2013 को सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित करता है .
मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2013 हेतु दिनांक 2 दिसम्बर , 2013 को जिन मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान होना है , की सूची
स.क्र . जिले का नाम
विधान सभा क्षेत्र का क्र. व नाम
(3)
मतदान केन्द्र का नाम (4) (2)
(1)
1
14- बहरारा मुरैना 05-सुमावली
101- पनागर
2
145-बरौदा जबलपुर
68-सिरमौर
रीवा
3
151-बैकुंठपुर 4 भिण्ड
182 - चौरई
11 -लहार (Lahar )
189-इकमिली
100- उज्जैन
217- उज्जैन दक्षिण
5 उज्जैन
दशहरा मैदान.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2013
क्र. ई-5-462/आयएएस- लीव-5 - एक- श्री ए.पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2013 द्वारा दिनांक 11 से 25 नवम्बर 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोंसले, अवर सचिव " कार्मिक ".
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013
क्र. एफ-1 (ए ) 196-1991- ब-2-दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 नवम्बर 2013 द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 123/13 , दिनांक 5 नवम्बर 2013 द्वारा स्वीकृत किए गए तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दो दिवस के ऐच्छिक अवकाश के साथ पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश के लाभ के साथ कुल दिनांक 14 से 21 नवम्बर 2013 तक आठ दिवस की अवधि में खण्ड वर्ष- 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत लक्ष्यद्वीप जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है.
(2) उक्त आदेश में त्रुटिवश अंकित अवकाश अवधि दिनांक 14 से 21 नवम्बर 2013 के स्थान पर अवधि दिनांक 14 से 21 दिसम्बर 2013 कुल आठ दिवस पढ़ी जावें. पूर्व आदेश दिनांक 26 नवम्बर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2013
क्र. एफ-1 (ए) 147-1990- ब- 2-दो.- ( 1 ) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक , एस.टी.एफ. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 9 से 20 दिसम्बर 2013 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 8 , 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य सुश्री सोनाली मिश्रा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
भाग 1 ]
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति . पुलिस महानिदेशक , एस.टी.एफ. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 4 ) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ -1 ( ए) 168-1989- ब-2-दो.- ( 1 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पवन जैन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 4 ) श्री कैलाश मकवाना , भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ -1 (ए) 169-1989- ब-2- दो.-( 1 ) श्री एस.एल. थाउसेन , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 8 जनवरी 2014 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 25 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
4175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(2) श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल . थाउसेन, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, विशेष शाखा , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री एस.एल. थाउसेन , भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2013
क्र. एफ-1 ( ए ) 265-1986- ब-2- दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2013 द्वारा श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश , 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत कर उनकी अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे , अतिक्त पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, एवं कानून व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किए जाने के आदेश जारी किये गये हैं .
(2) उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा श्री सरबजीत सिंह , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता , पुलिस मुख्यालय, भोपाल की उपर्युक्त अवकाश अवधि में श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, एवं कानून व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के स्थान पर श्री यू. सी. षडंगी, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , नक्सल अभियान , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है.
(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,. आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश- 462011
आदेश भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2013
क्र. एफ. 67-47-12- तीन- 1347.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में श्री संजय शंकर निकुम अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, श्री संजय शंकर निकुम को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री संजय- शंकर निकुम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री संजय शंकर निकुम को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2012 को जारी किया गया . कारण बताओ सूचना पत्र में श्री संजय शंकर निकुम से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त
[ भाग 1 न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री संजय शंकर निकुम को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 अक्टूबर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था. कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् अभ्यर्थी श्री संजय शंकर निकुम ने अपना अभ्यावेदन ( आयोग में दिनांक 3 नवम्बर 2012 को प्राप्त ) राज्य निर्वाचन आयोग में प्रस्तुत किया गया. आयोग द्वारा श्री संजय शंकर निकुम से प्राप्त अभ्यावेदन की स्वीकार्यता/ विश्वसनीय के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 के संलग्न परिशिष्ट-36 टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि " अभ्यर्थी श्री संजय शंकर निकुम के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के उपरांत उनके द्वारा व्यय लेख जिला निर्वाचन कार्यालय में अभ्यावेदन - पत्र के साथ प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया की उन्हें नियमों का ज्ञान नहीं होने से त्रुटि होना बताया गया."
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री संजय- शंकर निकुम को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी श्री संजय शंकर निकुम उक्त दिवस के एक दिन पूर्व ही दिनांक 21 अक्टूबर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए, लेकिन निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में उनके द्वारा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री संजय शंकर निकुम द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री संजय शंकर निकुम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
आदेश
भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2013
क्र. एफ. 67-47-12-तीन- 1348.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में श्री गणपत- शंकर सोलंकी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, श्री गणपत- शंकर सोलंकी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री गणपत- शंकर सोलंकी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री गणपत- शंकर सोलंकी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री गणपत- शंकर सोलंकी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री श्री गणपत- शंकर सोलंकी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 अक्टूबर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्री गणपत-शंकर सोलंकी को कारण बताओ सूचना- पत्र तामीली पश्चात निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 के संलग्न परिशिष्ट -36 टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि अभ्यर्थी श्री गणपत- शंकर सोलंकी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन - पत्र प्रस्तुत नहीं किया.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री गणपत- शंकर सोलंकी को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया . अभ्यर्थी श्री गणपत- शंकर सोलंकी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि अभ्यर्थी श्री गणपत- शंकर सोलंकी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 15 अक्टूबर 2013 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री गणपत- शंकर सोलंकी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री गणपत-शंकर सोलंकी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
4178
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
आदेश
भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2013
क्र. एफ. 67-47-12- तीन - 1349.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में श्री रामदास- शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, श्री रामदास- शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रामदास-शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रामदास शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री रामदास- शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया
[भाग 1 गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री रामदास शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 अक्टूबर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्री रामदास- शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " को कारण बताओ सूचना- पत्र तामीली पश्चात निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 के संलग्न परिशिष्ट -36 टिप्पणी में प्रतिवेदित किया कि " अभ्यर्थी श्री रामदास- शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन- पत्र प्रस्तुत नहीं किया.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री रामदास- शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी श्री रामदास-शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि अभ्यर्थी श्री रामदास- शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 15 अक्टूबर 2013 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रामदास- शंकरराव बोर्से " पटवारी अप्पा " द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रामदास शंकरराव बोर्से "पटवारी अप्पा " को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् खेतिया, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भाग 1 ]
4179
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2013
क्र. 6987-2921-अका- विपप्र-2013.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु-
क्रमांक
(3) (2)
(1)
उच्चस्तर
होशंगाबाद संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री मोहन बाबू साहू
पटवारी
2 कु. शैली धुर्वे
पटवारी
3 श्री संतोष कुमार परते
पटवारी
4 श्री रमेश कुमार घुरेले
पटवारी
5 श्री दिनेश कुमार वर्मा
राजस्व निरीक्षक 6 श्री अशोक राठौर
पटवारी
7 श्री अनिल कुमार सेठ
राजस्व निरीक्षक 8 श्री गुलाब चन्द उइके
राजस्व निरीक्षक 9 श्री प्रेमचन्द नागवंशी
राजस्व निरीक्षक 10 श्री एम. एस . गहलोद
पटवारी
11 कु. हरिता सिन्धु ललोरिया
पटवारी
12 श्री कन्हैया लाल व्यास
पटवारी
13 श्री भरत अहिरवार
राजस्व निरीक्षक 14 श्री अरविन्द कुमार सोनी
राजस्व निरीक्षक 15 श्री भीमराव पोटफोडे
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 16 श्री रामकुमार टांडिया
इन्दौर संभाग
17 श्रीमती किरण गेहलोत
नायब तहसीलदार 18 श्री नितिन चौहान
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक 19 श्री संतोष चौरे
भोपाल संभाग
20 श्री स्वरोचिष सोमवंशी
सहायक कलेक्टर 21 श्री पंकज जैन
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 22 श्री अजय कटेसरिया
(3) (2)
(1)
सहायक कलेक्टर 23 श्री राजीव रंजन मीना
सहायक कलेक्टर 24 श्री दीपक आर्य
सहायक कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा
25
सहायक कलेक्टर 26 श्री नीरज कुमार सिंह
सहायक कलेक्टर 27 श्रीमती सुरभि सिन्हा
सहायक कलेक्टर कु. प्रतिभा पाल
28
सहायक कलेक्टर श्री फटिंग राहुल हरिदास
29
30 श्री बक्की कार्तिकेयन
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 31 श्री रोहित सिंह
32 श्रीमती निधि निवेदिता
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 33 श्री चन्द्र मोहन ठाकुर
सहायक कलेक्टर 34 श्री प्रवीण सिंह ढायच
नायब तहसीलदार 35 श्री संदीप श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 36 श्री आर. के. यादव
राजस्व निरीक्षक 37 श्री घनश्याम प्रसाद साहू
राजस्व निरीक्षक 38 श्री अताउल्ला खान
राजस्व निरीक्षक 39 श्री राकेश पिप्पल
ग्वालियर संभाग
40
नायब तहसीलदार श्री नवीन भारद्वाज
नायब तहसीलदार 41 श्री वंदना बघेल
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 42 श्री कुंवर लाल राउत
राजस्व निरीक्षक 43 श्री के.सी. अग्रवाल
राजस्व निरीक्षक 44 श्री आशनारायण सिंह
राजस्व निरीक्षक 45 श्री राजेन्द्र प्रसाद खम्परिया
राजस्व निरीक्षक 46 श्री अनिल सिंह
47
राजस्व निरीक्षक श्री राजीव कुमार नेमा
राजस्व निरीक्षक 48 श्री राज बहादुर सिंह चिचाम
49 श्रीमती मंजूषा शर्मा
सहा. अधी. भू- अभिलेख
निम्नस्तर रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री नारायण सिंह
राजस्व निरीक्षक 2 श्री यादवेन्द्र मणि त्रिपाठी
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 3 श्री सुखलाल सिंह
सागर संभाग
राजस्व निरीक्षक 4 श्री नरेन्द्र कुमार मार्को 4180
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(1)
(3) (2)
राजस्व निरीक्षक 5 श्री प्रीतम सिंह
6
राजस्व निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार पुष्पध
राजस्व निरीक्षक 7 श्री रतन सिंह गौड़
राजस्व निरीक्षक 8 श्री अनिल कुमार अहिरवाल
राजस्व निरीक्षक 9 श्री भरत कुमार पाण्डेय
इन्दौर संभाग
10 श्रीमती रेखा सचदेव
नायब तहसीलदार 11
राजस्व निरीक्षक श्री शंकरलाल जोशी
राजस्व निरीक्षक 12 श्री दक्षेश कांटावाला
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक 13 श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी
राजस्व निरीक्षक 14 श्री निलेश सरवटे
राजस्व निरीक्षक 15 श्री राजेन्द्र जैन
16
राजस्व निरीक्षक श्री मो . अनीस कुरैशी
राजस्व निरीक्षक 17 श्री विनोद पाठक
राजस्व निरीक्षक 18 श्री प्रयाग सिंह
राजस्व निरीक्षक 19 श्री राकेश सिंह जाटव
राजस्व निरीक्षक 20 श्री रमेश प्रसाद रघुवंशी
राजस्व निरीक्षक 21 श्री मुमताज अली
राजस्व निरीक्षक 22 श्री राम प्रसाद नागर
राजस्व निरीक्षक 23 श्री हसन उद्दीन खिलजी
राजस्व निरीक्षक 24 श्री एन. एस. परमार
राजस्व निरीक्षक 25 श्री सत्यनारायण मालवीय
राजस्व निरीक्षक 26 श्री मुकेश सिंह
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 27 श्री आनन्द कुमार शुक्ला
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 28 श्री देव लाल नेताम
29 श्री हीरालाल तिवारी
सहा. अधि. भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 30 श्री मुन्नालाल तिवारी
राजस्व निरीक्षक 31 श्री विवेक मुले
राजस्व निरीक्षक 32 श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 33 श्री गुरूदास प्रसाद मेहरा
राजस्व निरीक्षक 34 श्री मनीष कुमार तिवारी
राजस्व निरीक्षक 35 श्री श्याम सुदर आनंद
राजस्व निरीक्षक 36 श्री रिपुदमन सिंग
राजस्व निरीक्षक 37 श्री वीरभद्र शुक्ला
राजस्व निरीक्षक 38 श्री हीरालाल धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 39 श्री शैलेश गौड़
राजस्व निरीक्षक 40 श्री गिरीश धुलेकर
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2013
क्र. 8012-2938 -अका-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-चतुर्थ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु-
क्रमांक
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर
शहडोल संभाग
1 श्री रीतेश दुबे
परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास परियोजना.
इन्दौर संभाग
2 श्री रूपसिंह सिसोदिया
परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास परियोजना.
भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2013
पृ. क्र. 8057-2908-अका-विपप्र-2013- संशोधन.- राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - बी.सी. एवं द्वितीय सम्पन्न हुआ था , की अधिसूचना क्रमांक 7094-2908- अका-विपप्र-2013, दिनांक 17 अक्टूबर 2013 को जारी की गई थी, में होशंगाबाद संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री संजय कुमार बारसकर, राजस्व निरीक्षक अंकित है के स्थान पर अब श्री संजय कुमार बारसकर, नायब तहसीलदार पढ़ा जाए.
भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2013
क्र. 8111-2912-अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 6 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित ) , विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु- क्रमांक
(2)
(1)
(3)
उच्चस्तर
सागर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 श्री प्रदीप कुमार वर्मा भाग 1 ]
4181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(2)
(3) (1)
2 श्री मोहित कुमार जैन
वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)
3
कराधान सहायक श्री प्रसन्न कुमार जैन
4 श्री जीतेन्द्र विश्वकर्मा
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री प्रकाश चन्द साहू
कराधान सहायक 6 श्री नीलेश कुमार यादव
7
कराधान सहायक श्री गुड्डूकाछी
कराधान सहायक कु. पूर्ती पाठक
8
श्री सत्यम चौबे
9
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
भोपाल संभाग
10 श्रीमती प्रीति राठौर
कराधान सहायक 11 श्रीमती मौसमी राय
कराधान सहायक (सश्रेय )
कराधान सहायक 12 श्री कृष्ण कुमार सिंह
कराधान सहायक 13 श्री राम कुमार गौडै
14 श्री राजेन्द्र नागले
कराधान सहायक
कराधान सहायक 15 श्रीमती सुषमा शर्मा
कराधान सहायक 16 कु. ज्योति ब्रम्हें
17 श्री वरुण केवलरामानी
कराधान सहायक
कराधान सहायक (सश्रेय) 18 कु. नीलम गुप्ता
जबलपुर संभाग
कराधान सहायक 19 सुश्री रंजीता जैन
कराधान सहायक 20 श्री शरद कुमार राय
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 21 श्री विनय कुमार कोल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्री सुखदेव सिंह वरकड़े
कराधान सहायक 23 श्री योगिराज इड़पाचे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 24 कु. कीर्ति सिंह
(सश्रेय)
25 श्री हरिओम डेहरिया
कराधान सहायक 26 श्री प्रदीप खम्परिया
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 27 सुश्री ज्योति रानी ब्रम्हे
कराधान सहायक 28 श्री आशिष कुमार साखरे
कराधान सहायक 29 श्री सचिन कुमार जायसवाल
कराधान सहायक 30 श्री मोहम्मद शकील अंसारी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 31 श्री नीलेश भूमरकर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 32 श्री विनय कुमार त्रिपाठी
कराधान सहायक 33 कु. श्रद्धा गोल्हानी
इन्दौर संभाग
34 श्री दीपक परमार
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर अधिकारी 35 श्री मनीष कुमार व्यास
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 36 श्री देवेन्द्र पंत
37 श्री ओमप्रकाश खाण्डे
कराधान सहायक
(3) (1)
(2)
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 38 श्री ललितेश सिंह नायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक श्रीमती अमृता श्रीवास्तव
39
40 श्री प्रशान्त आर्य
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 41 श्री अभिनन्दन चौधरी
डॉ. अरविन्दर कौर गांधी
42
कराधान सहायक 43 श्री रंजीत हरित
कराधान सहायक
कराधान सहायक 44 कु. प्रीति बरुआ
कराधान सहायक 45 कु. स्वीटी पराते
कराधान सहायक 46 श्री दिनेश डुडवे
कराधान सहायक कु. प्रियंका यादव
47
कराधान सहायक 48 श्री सुमित डावर
कराधान सहायक 49 श्री विरेन्द्र मुवेल
50 श्री रामेश्वर चौहान
कराधान सहायक
कराधान सहायक 51 सुश्री सीमा त्रिपाठी
कराधान सहायक 52 श्री अभिमनोज पोरवाल
कराधान सहायक 53 श्री राजेश चौहान
सहा. वाणिज्यिक कर अधि.
54 श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 55 सुश्री हेमलता बरोनिया
कराधान सहायक 56 श्री यशवन्त कण्डासा
सहा. वाणिज्यिक कर अधि.
57 श्री जय कुमार वर्मा
कराधान सहायक 58 श्री अशोक घोड़ेला
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 59 श्रीमती पुष्पा तुरकई
निम्नस्तर भोपाल संभाग
1
कराधान सहायक श्रीमती रितु ठाकुर
2 श्री नवनीत शर्मा
कराधान सहायक
कराधान सहायक 3 श्री यशपाल मुजाल्दा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 कु. संगीता पाण्डेय
कराधान सहायक 5 श्री अवनीन्द्र सिंह भदौरिया
कराधान सहायक 6 श्री संजय कुमार केशरवानी
कराधान सहायक 7 श्री विजय कुमार रघुवंशी
जबलपुर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्री वीरेन्द्र कुमार निगम
9 श्री विवेक सिंह बघेल
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री आराधना पाण्डेय
कराधान सहायक 11 श्री जितेन्द्र मिश्रा
कराधान सहायक
कराधान सहायक 12 श्री कृपा शंकर सिंह
कराधान सहायक 13 श्री सियाराम रघुवंशी
कराधान सहायक 14 श्री मृत्युजंय तिवारी 4182
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(1)
(2)
(3)
ग्वालियर संभाग
15 श्री प्रशान्त अरजरिया
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 16 श्री अनिल जेठवानी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री तरुण जैन
कराधान सहायक
इन्दौर संभाग
कराधान सहायक 18 कु. रीना चौहान
कराधान सहायक 19 सुश्री शिल्पी अग्रवाल
कराधान सहायक 20 श्री राजकुमार पाण्डेय
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 21 श्री अरुण कुमार कैन
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 22 श्री राशिद अली खान
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 श्री सुनील जाट
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 24 श्री चन्दर सिंह जामोद
कराधान सहायक 25 श्री जेनुलउद्यीन शेख जिलानी
कराधान सहायक 26 श्री संदीप कुमार रायकवार
कराधान सहायक 27 श्रीमती मीनाक्षी जमरे
28 श्री रामसिंह सस्तियां
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
कराधान सहायक 29 श्री महेश गोलकर
कराधान सहायक 30 श्री सुजान वास्केल
कराधान सहायक 31 डॉ. निलेश महाजन
भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2013
क्र. 8121-2937- अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 8 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनु-
क्रमांक
(2)
(1)
(3)
भोपाल संभाग
1
उप पुलिस अधीक्षक श्री ममतेश कुमार माली
जबलपुर संभाग
उप पुलिस अधीक्षक 2 सुश्री शकुन्तला
उप पुलिस अधीक्षक 3 श्री लोकेश कुमार सिन्हा
उप पुलिस अधीक्षक 4 कु. कमला जोशी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
न्यायालय, कलेक्टर , जिला मण्डला मध्यप्रदेश मण्डला, दिनांक 14 नवम्बर 2013
क्र . सां.लि. - 454-2013 .- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं , लोकेश कुमार जाटव, जिलादण्डाधिकारी, मण्डला, मण्डला जिले के निम्नानुसार क्षेत्रों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (सायलेंस जोन ) घोषित करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि निम्नांकित शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगण किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों जिनमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउडस्पीकर, डी. जे. साउण्ड बाक्स आदि शामिल है , का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो, वह म. प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 ( 1 ) ( 2 ) एवं 16 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा : -
कोलाहल
घोषित क्षेत्र
स. क्र. स्थान का नाम
(2)
की सीमा (3)
प्रतिबंधित अवधि (4) (1)
1 सिविल न्यायालय
प्रातः 10.00 बजे एवं कलेक्ट्रेट परिसर
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र से शाम 6.00
बजे तक.
पूर्ण दिन अर्थात् 2 जिला चिकित्सालय,
मण्डला.
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र 24 घंटे .
3 आफीसर्स लाईन
पूर्ण दिन अर्थात्
100 मीटर की
परिधि का क्षेत्र 24घंटे.
सिविल एरिया.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
लोकेश कुमार जाटव, जिलादण्डाधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिलादण्डाधिकारी शहडोल, मध्यप्रदेश
शहडोल, दिनांक 14 नवम्बर 2013
क्र. आर-डीएम-को.नियं. 5369-2013 .- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम , 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं , अशोक कुमार भार्गव , जिलादण्डाधिकारी , शहडोल, शहडोल जिले के निम्नानुसार क्षेत्रों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ( सायलेंस जोन ) घोषित करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि 4183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
निम्न शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत , ढोल, लाउड स्पीकर, साउण्ड बाक्स आदि शामिल है, का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति , व्यक्तिगण ऐसा करते पाया जाता है तो , वह मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 ( 1 ) ( 2 ) एवं 16 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा :-
स. क्र. स्थान का नाम घोषित क्षेत्र की सीमा
(3)
(1) (2)
कोलाहल प्रतिबंधित अवधि (4)
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
1 जिला एवं सत्र न्यायालय , शहडोल
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक.
2 जिला अस्पताल, शहोडल.
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. अशोक कुमार भार्गव, जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश सागर, दिनांक 20 नवम्बर 2013
क्र. 11942- वरि. लि.-1-2013 .- मध्यप्रदेश शासन , गृह ( सी- अनुभाग ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन के पत्र क्र. एफ 44-10- 2013-दो- सी-1 , भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2013 के परिप्रेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण सेन्ट्रल बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2013 के पालनार्थ मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम , 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , योगेन्द्र शर्मा, जिला दण्डाधिकारी सागर, सागर जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साईलेंस जोन ) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि निम्न " शांत क्षेत्र " में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाऊड स्वीपकर, साउण्ड बाक्स आदि शामिल हैं, का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत ऐसा करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 ( 1 ) ( 2 ) एवं 16 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा :-
स. क्र.
स्थान का नाम
(1)
(2)
घोषित क्षेत्र कीसीमा (3) 1 बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय 100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
" 2 तिली अस्पताल
" 3 केन्द्रीय बीड़ी अस्पताल
" 4 भाग्योदय अस्पताल
" 5 इंदिरा नेत्र चिकित्सालय
" 6 जिला न्यायालय परिसर
" 7 जिलाध्यक्ष कार्यालय सागर
" 8 जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी
" 9 जेल प्रशिक्षण केन्द्र
" 10 सागर विश्वविद्यालय परिसर
" 11 इंदिरा गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय
" 12 सिरौंजा शैक्षणिक क्षेत्र
" 13 अन्य शैक्षणिक संस्थान
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.
योगेन्द्र शर्मा , जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय, मुख्य अभियन्ता ( विद्युत् सुरक्षा ) एवम् मुख्य विद्युत् निरीक्षक, म. प्र. शासन क - खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल.
भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2013
क्र. अ.मं. -विठे-निरस्ती-2013-14-1872 - मु.अ.- मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल ( विद्युत्) विनियम, 1960 के निम्न प्रकार से विनियमों का पालन न करने के फलस्वरूप विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्तियां निरस्त हुयीं हैं जिनकी सूचियां संलग्न हैः-
1. विनियम 26 ( 2 ) के तहत् पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से 6 माह में दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति न किये जाने के कारण विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक ( 1 ) वि.ठे. संख्या-128.
4184
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
[ भाग 1 2. विनियम , 29 के तहत् दिनांक 30 जून 2013 तक आगामी वर्ष अवधि 2013-15 तक के लिये विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है . अतः दिनांक 1 जनवरी 2013 से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है- संलग्न सूची क्रमांक ( 2 ) वि.ठे. संख्या-87.
3. सूची क्रमांक ( 3 ) में अंकित विद्युत् ठेकेदारों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की गई है . अनुमति के निरस्तीकरण दिनांक से कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है . संलग्न सूची क्रमांक ( 3 ) वि. ठे . संख्या-86 .
सूची क्रमांक- एक ( 1 )
पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के पश्चात् 6 माह तक पर्यवेक्षक की नियुक्ति न होने के कारण निरस्त अनुज्ञप्तियों की सूची क्रमांक विद्युत् ठेकेदार का नाम/ पता
(1)
(2)
1 श्रीमती गीता रानी कुशवाहा, प्रो . टेक्नोक्रेट इंजी . वर्क्स, रानीपुरा नं. 2 , ग्वालियर ( म. प्र. ) .
2 श्री मोहम्मद आजम खान , द्वारा अर्शी इले. बी-150, हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी, भोपाल ( म. प्र. ) .
3 श्री जियालाल साहू, प्रो. शिवशंकर इले. , मेन रोड, बिलौजी, बैढ़न, जिला सीधी ( म. प्र. ) .
4 श्री अमित यादव, द्वारा आर ए एन्टरप्राइजेस, जय दयाल रोड, सुभाष चौक, कटनी (म. प्र. ) .
5 श्री राजीव हरजरिया, चौबे कालोनी , आईटीआई के पीछे, छतरपुर (म. प्र. ) .
6 श्री प्रकाश ताहिल रमानी , मे . जे . टी. इले . एण्ड मेकेनिकल, एस -2 , विक्टर होम्स, विजय नगर, लालघाटी, भोपाल ( म. प्र. ) .
7 श्री के. के. रघुवंशी आ. श्री रणवीरसिंह, छाबड़ा कॉलोनी, गुना (म. प्र. ) .
8 श्री गिरीश शर्मा , म . नं. 102 , डायमण्ड ट्रेड सेन्टर, न्यू पलासिया, इन्दौर (म. प्र. ) .
9 श्री प्रमोद भावसार, 230 अभिनन्दन नगर, विस्तार क्र. 1 , मंदसौर ( म.प्र. ) .
10 श्री देवेन्द्र गुप्ता आ. श्री कमरलाल गुप्ता, द्वारा डी. के. इलेक्ट्रीकल यूको बैंक के पास, न्यू कॉलोनी, बैराड़ - शिवपुरी (म.प्र. ) .
अनु. क्रमांक कार्य छोड़ने का दिनांक
(4)
(3)
31-01-2013
926-ए
31-7-2010
28/1428- ए 12-2-2013
19/1459-ए 31-12-2012
33/1569-ए 19-7-2010
8/1629-ए 30-6-2012
28/1753-ए 27-7-2012
6/1921 -ए 15-5-2012
23/2129 -ए 4-2-2012
16/2432-ए 16-1-2012
05/2440 -ए भाग 1 ]
4185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(1)
(2)
11 मे. ओम श्री मॉ कन्सट्रक्शन , 2/122 , कामद वार्ड , गोटेगांव , नरसिंहपुर ( म.प्र. ) .
12 श्री सुरेश नानूराम भावसार, 57 , नूतन नगर, भारतीय स्टेट बैंक के सामने, खरगौन (म.प्र. ) .
13 श्री एस. के. डाबर, मे. स्वास्तिक मेकेनिकल वर्कशॉप, सांवेर रोड, उज्जैन ( म.प्र. ) .
14 श्री व्ही. के. मिश्रा, मे. व्ही. के. मिश्रा, 1100/15 सत्यानंद बिहार, रामपुर - जबलपुर ( म.प्र. ) .
15 मे. जी. ई. टी. पावर प्राय. लिमि. , 23 , चेमियर्ज रोड, नन्दनम चेन्नई पी 600035.
16 कैलाश कन्सट्रक्शन , 818 गुलाब भवन, हाथीताल, जबलपुर ( म.प्र. )
17 श्री सुजानसिंह ठाकुर, आ. श्री रणधीरसिंह, मेहता फ्लाट तिलक वार्ड, पिपरिया, जिला-होशंगाबाद (म.प्र. ) .
18 श्री मनीष कछावा आ. श्री ओमप्रकाश कछावा, ई-1176 , स्कीम नं. 5, संगम नगर, इन्दौर ( म. प्र. ) .
19 श्री माधोराव बान्डे बुचे , वार्ड नं . 9, आदर्श नगर, कोसमी, बालाघाट (म.प्र. ) .
20 मॉ पीताम्बरा कन्स. कम्पनी , प्रो . चन्द्रप्रकाश शर्मा, बैजल कोठी, मुरार - ग्वालियर (म.प्र. ) .
21 श्री मो. मुबारक खान आ. श्री शमशेर खान, 80 पठान वाडी, जूहि क्लीनिक के पास खरगौन (म.प्र. ) .
22 मे. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि. रामकी हाउस , राजभवन रोड, सोमाजी गुड़ , हैदराबाद-500082 .
23 श्री लक्ष्मण साहू, 09/08 , गोदा रोड, अनन्तपुर, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
24 श्री रामनिवास शर्मा , आ. श्री बहुरनसिंह, गायत्री कॉलोनी, माता का मंदिर मुरैना ( म.प्र. ) .
25 श्री सुरेन्द्र सिंह खोजर, मे. खोजर इन्टरप्राइजेज , डी सेक्टर , एमआईजी -131 , अयोध्या नगर बायपास रोड, भोपाल ( म.प्र. ) .
26 श्री जितेन्द्रकुमार गुप्ता, मे. माँ दुर्गा कन्सट्रक्शन मैहर सीमेंट, सेवा ट्रस्ट हास्पिटल के सामने , सरला नगर, मैहर (म.प्र. ) .
(3)
(4)
25-5-2012
35/2448-ए
6-7-2012
24/2452-ए
22-08-2012
18/2509-ए
31-5-2012
33/2528 -ए
31-10-2012
यूएस ./2531 - ए 16-10-2012
35/2536-ए 1-6-2012
32/2545-ए 17-12-2012
23/2568 -ए 31-3-2012
38/2704-ए 27-2-2013
03/2734-ए 4-3-2012
24/2767-ए 15-12-2012
यूएस/2781 -ए 31-5-2012
13/2800-ए 1-4-2013
01/2810-ए 10-11-2012
28/2815-ए 4-3-2013
12/2850- ए [ भाग 1 4186
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(4)
(3)
(2)
(1)
10-7-2012
23/2861 -ए 27 मो. साबिर आ. श्री फतेह मोहम्मद, पायोनियर रेडियो एण्ड इले. , 35/2 , छीपा बाखल, इन्दौर (म.प्र. ) .
4-4-2013
47/2865 -ए 28 श्री राजेश कुमार पाण्डे, प्रो. व्ही. आर. इन्टरप्राइजेज, क्वा. नं. एम/424 , बिजूरी कॉलोनी , जिला अनूपपुर ( म.प्र. ) .
20-9-2012
15/2895-ए 29 श्री पवन कुमार कचेर, आ. श्री रामखिलावन कचेर, ग्राम - आजाद नगर, कोटहा, जिला- सीधी (म.प्र. ) .
0-08-2012
23/2898-ए 30 श्री दत्त कुमार जामोद आ. श्री फूलसिंह जामोद, 50, श्रीराम नगर, फूठी कोठी, इन्दौर ( म.प्र. ) .
18-10-2012
31
16/2907-ए श्री मन मोहन पारीख , द्वारा - मनमोहन इलेक्ट्रिकल होटल, मारूति के पास, गोशाला मार्केट, मंदसौर (म.प्र. ) .
31-03-2013
03/2918-ए 32 मे. जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि. , सी -18 नारायण नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र. ).
9-3-2013
03/2938/ए 33 श्री कमलेश कुमार ओझा , पवनसुत कॉलोनी , हुराबली चौराहा, मुरार- ग्वालियर ( म.प्र. ) .
11-6-2012
03/2969-ए 34 मे. दादा भगवान कन्सट्रक्शन कम्पनी , 18 , पंचशील सोसायटी, अनुपम नगर, एक्सटेंशन थाटीपुर- ग्वालियर ( म.प्र. ) .
27-01-2013
28/2974-ए 35 श्री राजीव अग्रवाल , ई-7/104, फ्लेट नं. 7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र. ) .
20-3-2012
09/2978-ए 36 मे. सुगन्धा कन्स. प्राय. लिमि. , चमेली चौक, सागर ( म.प्र. ) .
19-9-2012
23/2980 -ए 37 श्री प्रेम कुमार खेड़िया, आ. श्री विजयकुमार खेड़िया, 107 , रॉयल रेसीडेन्सी, 129 , कंचन बाग , इंदौर ( म.प्र. ) .
15-4-2012
38
23/3017-ए श्री ओमप्रकाश खत्री, आ. श्री अमरनाथ खत्री, द्वारा- ओमप्रकाश अमरनाथ इंजी. एण्ड कॉन्ट्रेक्टर , 311 , आरबीट माल , ए. बी. रोड, इन्दौर ( म.प्र. ) .
30-1-2013
32/3035-ए 39 श्री श्यामलाल तालनपुरीया, मे. ब्राइट इलेक्ट्रिकल इंजी. वर्क्स, मेन रोड, सूरजगंज इटारसी, जिला- होशंगाबाद ( म.प्र. ) .
29-2-2012
18/3086 -ए 40 श्री कृष्णशरण शाह , बिलौंजी बैढ़न, सिंगरौली ( म.प्र. ) .
17-12-2012
05/3096-ए 41 मे. राजमंगल डेवलपर्स, शिवाजी नगर, छत्री रोड, शिवपुरी ( म.प्र. ) .
4187 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(4)
(3)
(2)
(1)
30-1-2013
42
23/3209 - ए श्री रंजन चेतवानी, आ. श्री भगवानदास , 34 पदमावती कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र. ) .
10-10-2012
33/3219-ए 43 श्री अशोक कुमार जोशी , म. नं. 701 , स्नेह नगर, जबलपुर ( म.प्र. ) .
5-5-2012
26/3276-ए 44 श्री बृजेश कुमार सिंगरौली, ग्राम - मुछैल, पो. मानपुर, जिला- रायसेन ( म.प्र. ) .
28-02-2012
09/3296-ए 45 मे. महाराजा एसोसियेट्स, मोतीनगर, सागर ( म.प्र. )
20-12-2012
28/3310-ए 46 श्री योगेश परसाई, मे. श्री कन्सलटेन्सी सर्विसेज , 43, वल्लभ नगर, पिपलानी भोपाल (म.प्र. ) .
31-07-2012
23/3336-ए 47 श्री हरीश ललवानी आ. श्री रामचन्द्र ललवानी, सी. -11 , न्यू सियागंज ओछार प्लाजा, इन्दौर ( म.प्र. ) .
31-3-2013
48
21/3342-ए श्री पवन कुमार जैन आ. श्री प्रकाशचन्द जैन, ग्राम - धामनिया, तह. जावद, जिला नीमच (म.प्र. ) .
20-3-2012
28/3358 -ए 49 श्री शेरू खान , 43 , डॉ. के. हैदर की गली इब्राहिमपुरा , सुल्तानिया रोड, भोपाल (म.प्र. ) .
29-7-2012
23/3369-ए 50 श्री मो. साबिर आ. श्री मुस्तफा मिस्त्री, 3125 , कालीमाता रोड, महू, जिला- इन्दौर ( म.प्र. ) .
10-2-2013
28/3370-ए 51 श्री महेन्द्र कुमार जैन , प्रो. नेहा इलेक्ट्रिकल्स, सी-724 , मानसरोवर कॉलोनी, शाहपुरा , भोपाल ( म.प्र. ) .
30-11-2012
52
03/3371 -ए मे. अम्बर कान्ट्रेक्टरस प्राय. लिमि. , 13 , रवि नगर, ग्वालियर (म.प्र. ) .
25-4-2012
53
28/3374-ए श्रीमती स्नेहनता अग्रवाल, पत्नी श्री मनोज अग्रवाल, ई-6/104, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र. ) .
31-3-2012
54
13/3382-ए मे. शारदा कन्सट्रक्शन कम्पनी , सिलपारा , रीवा ( म.प्र. ) .
23-4-2012
55
22/3435- ए श्रीमती शकुंतला सोलंकी, शॉप नं. 9,10 महू नीमच रोड, शाडा कॉम्पलेक्स, पीथमपुर, जिला धार (म.प्र. ).
30-5-2012
23/3443 -ए 56 श्री राजेश कुमार शर्मा आ. श्री देवीप्रसाद शर्मा , 902 - ए, विशाल टॉवर, नौलखा, इन्दौर ( म.प्र. ) .
14-8-2012
28/3457 -ए 57 मे. पद्मजा इन्फ्रास्ट्रक्चर, डी-3 , सहारा होम्स, जी-2/111 , गुल मोहर कॉलोनी , ई-8 , अरेरा कॉलोनी , भोपाल (म.प्र. ) .
[ भाग 1 4188
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(3)
(4) (1)
(2)
8-4-2012
23/3465-ए 58 मे. ओमाला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय . लिमि. जी -1 , आशियाना अपार्टमेन्ट 76 , श्री नगर आनन्द नगर चौराहा , इन्दौर (म.प्र. ) .
25-3-2012
23/3474-ए 59 श्री अजीज खान आ. श्री इन्दु खान , एस. ए. एफ. आई बटालियन डी 11/9 , केवरली लाईन, इन्दौर ( म.प्र. ) .
29-1-2013
32/3491 -ए 60 श्री पी . एल . पाल, विनोबा वार्ड, पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म.प्र. ) .
10-8-2012
28/3505-ए 61 मे. पार्श्व प्रोजेक्ट प्राय. लिमि. , एफ-202 , प्लाट नं . 25, नारायण नगर, भोपाल (म.प्र. ) .
31-7-2012
44/3527-ए 62 श्री अरूण कुमार सोनी , ग्राम - दुर्जनपुर, तह . विजयराघवगढ़ , पो. हरैया, जिला-कटनी (म.प्र. ) .
12-4-2012
31/3538 -ए 63 श्री देवराज शर्मा, प्रो. देव कंस्ट्रक्शन एण्ड इले. , विजयवर्गीय गली, बड़ा बाजार, नरसिंहपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र. ) .
12-10-2012
64
04/3567-ए श्री कमल किशोर गुप्ता , मे. जगदम्बा आटो पार्टस , आर्य समाज मंदिर, बड़ौदा रोड, शिवपुर (म.प्र. ) .
4-11-2012
65
23/3593- ए श्री गणेश गुर्जर आ. श्री शिवराम गुर्जर, 105 मेघदूत टावर गिरधर महल के सामने, विनय नगर, इन्दौर (म.प्र.) .
19-6-2012
66
28/3595-ए श्री प्रकाश तलरेजा, बी 163, बाग मुंगालिया, श्री रामेश्वरम् नगर , भोपाल (म.प्र. ) .
26-9-2012
23/3608 -ए 67 श्री गौरव यादव आ . श्री पी.डी. यादव, डी/ 14, 400 के.व्ही. कॉलोनी, खण्डवा रोड, इन्दौर ( म.प्र. ) .
26-4-2012
68
यूएस./3609 - ए मे. यू. बी. इंजीनियरिंग लिमि. , शहयाद्री सदन, तिलक रोड, पूणे, 411030 महाराष्ट्र.
12-1-2013
03/3650-ए 69 श्री हरिसिंह कुशवाहा, जीडी रेफ्रीजरेशन एण्ड इलेक्ट्रिकल, नई सड़क, लश्कर- ग्वालियर ( म.प्र. ) .
6-3-2012
23/3657- ए 70 मे. याशिका एलीवेटर्स प्राय . लिमि. , 48 पवनपुरी कॉलोनी, पालदा नाका, नेमावर रोड, इन्दौर (म.प्र. ) .
30-11-2012
28/3661 -ए 71 श्री संजयसिंह, एफ 8/50 ए सहकार नगर, त्रिलंगा, भोपाल ( म.प्र.)
15-12-2012
03/3677-ए 72 श्रीमती सुषमासिंह वैश्य पत्नी श्री अनिल सिंह वैश्य , यूनीपेच फैक्ट्री के सामने , रचना नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र. ).
20-2-2013
73
33/3691 -ए मे. एरिवा टी एण्ड डी इंडिया लिमि. 89 , नया गांव हाउसिंग बोर्ड सोसायटी, रामपुर- जबलपुर (म.प्र. ).
4189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
1-3-2012
74
यूएस/3698 -ए मे. स्पुन कम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमि. 105/2 न्यू सोनल लिंक इण्डस्ट्रियल स्टेट लिंक रोड, मलाड वेस्ट मुम्बई 400064.
14-9-2012
01/3700-ए 75 श्री राजेन्द्रसिंह धाकड़ आ. श्री रमेशसिंह धाकड़, ग्राम- गहतोली, तह. जौरा , जिला- मुरैना ( म.प्र. ) .
4-9-2012
76
28/3712-ए मे. मध्य भारत टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, भोपाल 119 , फर्स्ट फ्लोर, मालवीय नगर, भोपाल ( म.प्र. ) .
29-9-2011
31/3714-ए 77 श्री रमेशचन्द्र चौहान आ. श्री लालजीराम चौहान , ग्राम - गादियामेट, पो. दौलाज, तह. खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र. ) .
20-4-2012
31/3721 -ए 78 श्री मोहन सौराष्ट्र आ. श्री लालजीराम, ग्राम- पाडल्या माताजी , तह. सारंगपुर, जिला- राजगढ़ (म.प्र. ) .
25-4-2012
79
26/3730- ए श्री सी. एस. क्लीदर्स आ. श्री एम. सालोमन , डुप्लेक्स नं . 185, पटेल नगर, मण्डीदीप, जिला रायसेन (म.प्र. ) .
27-11-2012
28/3742-ए 80 मे. बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ए-5/003 , पारस सिटी, ई -3 , अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र. ) .
12-6-2012
23/3749-ए 81 श्री गौरव तरानेकर आ. श्री रमण तरानेकर, न. 161/37, पिपल्याराव, तह. व जिला- इन्दौर ( म. प्र. ) .
1-9-2012
03/3750-ए 82 मे. सोया सेल्स एण्ड इंजीनियर्स, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर ( म.प्र.) .
10-5-2012
28/3751 -ए 83 श्री राजीव शर्मा, म. नं. ए-203 राधाकिशन अपार्टमेंट, नारायण नगर, बागसिवनिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) .
31-3-2012
01/3757 -ए 84 श्री प्रदीपसिंह तोमर आ. श्री आत्मारामसिंह तोमर , सब्जी मण्डी रोड, बरवाली गली , पोरसा- मुरैना ( म.प्र. ) .
31-10-2012
28/3762-ए 85 श्री हुसैन अहमद आ. श्री मुश्ताक अहमद, नूर महल , भोपाल , म. नं. 02 , माशा अल्लाह बिल्डिंग , भोपाल (म.प्र. ) .
9-6-2012
86
33/3763-ए मे. जान्ह्वी कन्सट्रक्शन , प्रो. अनुराग त्रिवेदी, 1977 राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र. ) .
26-2-2013
23/3768-ए 87 श्री मुईन उद्दीन शेख आ. श्री फिरोजउद्दीन शेख , 59, ओल्ड राज मोहल्ला, इन्दौर (म.प्र . ) .
1-10-2012
88
02/3770 -ए श्री देवेन्द्र शर्मा, 155/2 , महेन्द्र नगर, नबादा बाग , भिण्ड ( म.प्र. ) .
20-3-2012
89
यूएस/3799-ए मे. अभिराम इन्फ्रा. प्रोजेक्ट प्राय , लिमि. नं. एक ए/जी डी नं. 8-2-618/2/2, आर. के. रेसीडेन्सी रोड नं. बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034.
4190
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(1)
(2)
90 मे. श्रीराम इंजीनियरिंग , डोर नं. 24-1444 , लेनिन नगर, जगतगिरी गुहा , हैदराबाद.
91 श्री श्रीकान्त मिश्रा , 166 , कमला नेहरू नगर, गढ़ा रोड, जबलपुर ( म.प्र. ) .
92 श्री भूपेन्द्रनाथ सिंह, प्रो. मे. स्टार इलेक्ट्रिकल, एस.एच. स्टील फर्नीचर, मेन रोड, बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र. ) .
93 श्री श्यामलाल बंसल, मेसर्स बंसल कन्स्ट्रक्शन हर्रई पूर्वी बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र. ) .
94 श्री राजकुमार सिंह, तह. ईसागढ़ , ग्राम गहोरा , जिला अशोकनगर (म.प्र. ) .
95 मे. यादव इंडिया कन्सट्रक्शन, प्रो. भारतसिंह यादव, ग्राम- छपरा, पोस्ट बिजौरी, थाना- चरगंवा, जिला जबलपुर (म.प्र. ) .
96 श्री अनिल कुमार शर्मा आ. श्री रामेश्वर दयाल शर्मा , पालिया भवन, गणेशपुरा, मुरैना (म.प्र. ) .
97 श्री राजीव शर्मा आ. श्री सुरेश बाबू शर्मा , ग्राम - बड़पुरा, पो. रिदौली,, तह. अटेर, जिला भिण्ड (म.प्र. ).
98 श्री साईंनाथ नायर आ. श्री बालकृष्ण नायर, परमा इन्टरप्राइजेज नियर एच.सी.एल. कम्प्यूटर लिंक रोड, सदर बैतूल ( म.प्र. ) .
99 श्री ओमप्रकाश दीक्षित, आ. श्री महाबली दीक्षित, 43/1 , शंकर गंज, मेन रोड, जिला इन्दौर ( म.प्र. ) .
100 श्री अरूण कुमार आ. श्री जमनालाल , 951/1 , ग्राम-कुरावर, तह. नरसिंहगढ़, जिला शाजगढ़ ( म.प्र. ) .
101 श्री हरिनारायण पाटीदार आ. श्री केसूरामजी पाटीदार, ग्राम - जिरिया खेड़ी, तह. जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र. ) .
102 मे. रूदर इन्टरप्राइजेज , म. नं. 2, गुप्ता कॉलोनी , नीयर मराठा मंदिर आनंदनगर, भोपाल ( म.प्र. ) .
103 श्री बाबूलाल पवार आ. श्री मॉगीलाल, ग्राम- आसारेटा पवार, तह. पचोर, जिला राजगढ़ (म.प्र . ) .
104 श्री मो. सादिक सिद्धीकी, 91 , इकबाल नगर कॉलोनी , अशोका गार्डन, भोपाल ( म.प्र. ) .
(3)
(4)
30-6-2012
यूएस/3806- ए 17-12-2012
33/3818-ए 2-9-2012
15/3819-ए 30-9-2012
15/3832-ए 1-10-2012
19/3833- ए 20-11-2012
33/3844-ए 12-10-2012
01/3845-ए 28-2-2013
02/3850 -ए 1-12-2012
34/3854-ए 22-10-2012
23/3856- ए 26-09-2012
31/3859 -ए 21-10-2012
31/3861 -ए 11-9-2012
28/3867-ए 31-10-2012
31/3870-ए 10-12-2012
28/3871 -ए 4191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
21-10-2012
28/3876-ए 105 मे. निविक कन्सट्रक्शन , टी-4 , आर-44 , किशन आर्केड, एम.पी. नगर, भोपाल ( म.प्र. ).
1-12-2012
14/3884-ए 106 श्री शाक्तीसिंह यादव आ. श्री रामजन्मसिंह यादव , पुरानी बस्ती, अण्डरब्रिज के पास , शहडोल (म.प्र. ) .
1-12-2012
107
11/3902-ए श्री मिर्जा मुदास्सिर बेग आ. श्री मिर्जा मेहफुज बेग , म.नं. 320/2, फुटेरा वार्ड नं. 9 , पठानी मोहल्ला , दमोह (म.प्र. ) .
1-12-2012
33/3903-ए 108 ब्रदर्स इलेक्ट्रिकल, प्राय. लिमि. , गली नं. 3, म.नं. 51 , शक्तिनगर, जबलपुर (म.प्र. ) .
6-12-2012
09/3908-ए 109 श्री राजकुमार वैद्य आ. श्री बैजनाथ प्रसाद, ग्राम - परासरी , तह. बीना, जिला सागर (म.प्र. ) .
2-4-2013
23/3918-ए 110 श्री आकाश राजोले आ. श्री राजकुमार राजोले, 807/9 , नन्दानगर, इन्दौर (म.प्र. ) .
27-1-2013
15/3924-ए 111 श्री अनिल कुमार सिंह, ग्राम- पो. अमलिया, जिला सीधी (म.प्र. )
9-1-2013
05/3936-ए 112 श्री राजकुमार सिंह राठौर, प्रो . सिंह इलेक्ट्रिकल, शिवानगर, शिवपुरी (म.प्र. ) .
1-3-2012
32/3947-ए 113 श्री संजय साहू आ. श्री रामचरण साहू, आवास कॉलोनी, वार्ड नं. 3 , गली नं. 5, बावई होशंगाबाद (म.प्र. ) .
13-12-2012
32/3951 -ए 114 श्री सतनाम सिंह आ. श्री चन्दासिंह पटेल रोड, पचमढ़ी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) .
23-12-2012
05/3955- ए 115 मे. गौरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी , गौरी टावर फर्स्ट फ्लोर, शिवपुरी (म.प्र. )
1-2-2013
18/3957-ए 116 श्री हीरासिंह आ. श्री बापूसिंह , निवाजी 365 बलाई मोहल्ला, रवरसोदखुर्द तह. बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र. ).
24-6-2012
117
यूएस/3963 -ए मे. थरमेक्स लिमिटेड, पावर डिवीजन मे. फेयर टावर बी- विंग, बाकडे वाडी पुणे महाराष्ट्र-411003.
10-2-2013
118
यूएस/3966-ए श्री मोविन खान आ. श्री बल्लू खान, ग्राम चादुकी, पोस्ट- रायबका, तह. अलबर , राजस्थान .
2-1-2013
28/3976-ए 119 ओएसिस इन्फो सिस्टम प्राय . लिमि. , 31 - सी, गोयल बिहार, झोन-2 , एम.पी. नगर , भोपाल (म.प्र. ) .
[भाग 1 4192
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(4)
(3)
(2)
(1)
1-2-2013
120
03/3980-ए श्री महेन्द्र कुमार शर्मा , आ. श्री पुरुषोत्तम शर्मा, ग्राम- रामनगर , तहसील - राघौगढ़ , जिला गुना (म.प्र. ).
5-1-2013
31/3983-ए 121 श्री महेश कुमार गुर्जर , आ. श्री भारतसिंह गुर्जर , ग्राम- सुठालिया, जिला- राजगढ़ (म.प्र. ) .
12-3-2013
23/3988 - ए 122 श्री निर्मल चूना वाला , आ. श्री बाबूलाल चूना वाला, म.नं. 907, खाती वाला टैंक मेन रोड, जय गुरूदेव भवन , इंदौर ( म.प्र. ).
4-3-2012
34/3989-ए 123 श्री शैलेन्द्रसिंह सिसौदिया, चन्द्रशेखर वार्ड, इटारसी रोड, बैतूल (म.प्र. ) .
19-3-2013
28/4018-ए 124 श्री तखतसिंह चौधरी, चौधरी इन्टरप्राइजेस, एचआईजी 3/48 , मयूरी परिसर, अयोध्या बाईपास, भोपाल ( म.प्र. ) .
20-3-2013
28/4020-ए 125 मे. अमर एसोसिएट्स, ठाकुर बाबा की कुटिया, नीलकंठ, भोपाल ( म.प्र. ) .
6-3-2013
01/4025-ए 126 श्री अख्तर खान, आ. श्री बशीर खान, शांतिनगर, वार्ड नं. 7 , बानमौर, जिला- मुरैना ( म.प्र. ) .
8-2-2013
35/4042-ए 127 श्री उदयराजसिंह विश्वकर्मा , ग्राम - गुदरई, तह. गोटेगांव, जिला- नरसिंहपुर ( म.प्र. ).
5-4-2013
06/4045- ए 128 श्री रामस्वरूप धाकड़, गढ़ा कॉलोनी, गुना (म.प्र. ) .
26-2-2013
33/4089-ए 129 श्री जेम्स जॉन लूईस , म. नं. 46, केन्ट पेन्टी नाका, सदर बाजार , जबलपुर ( म.प्र. ) .
31-3-2013
130
5/4185-ए मे. कोठारी कन्स्ट्रक्शन कम्नपी , प्रो . जुगलकिशोर शर्मा , कृष्णपुरम कॉलोनी , शिवपुरी (म.प्र. ) .
सूची क्रमांक ( दो )
30-6-2013 तक नवीनीकरण न कराने के कारण निरस्त अनुज्ञप्तियों की सूची
क्रमांक
अनुज्ञप्ति क्रमांक विद्युत् ठेकेदार का नाम/पता
(3) (2)
(1)
665-ए 1 मेसर्स बजाज इलेक्ट्रीकल्स, बसंत मेशन , 165 आर. एन. टी . मार्ग , इन्दौर (म.प्र. ) 452001 .
676-ए 2 श्री राकेश कुमार चन्दानी , शिवशक्ति ट्रेडर्स, एम -1 , मिनाक्षी रिजेन्सी, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र. ) .
4193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
3
699-ए श्री जी. सी. सेठ, बी/59, कोहेफिजा हाउसिंग बोर्ड कालोनी, भोपाल (म.प्र. ) .
870-ए 4 श्री अतुल अग्रवाल , प्रो. अग्रवाल इंजीनियर्स एण्ड कन्ट्रेक्टर्स , अपो . गांधी स्टेडियम मेनगेट, लक्कड़गंज , इटारसी जिला- होशंगाबाद (म.प्र. ).
5
878 -ए श्री आर. आर. ढिंगरा , एमआईजी फ्लेट नं. -1, प्लाट नं. 39, सुचित्रा अपार्टमेंट, सुरूचि नगर, भोपाल( म.प्र. ) .
6
881-ए श्री रविन्द्र कुमार कुकरेजा, प्रो . ओम एजेन्सीज, जी.टी.बी. कॉम्पलेक्स, टी. टी. नगर, भोपाल ( म.प्र. ) .
7
887-ए श्री दिलीप कुमार गुप्ता, फ्लेट नं. 4 - ई-2 / 92, आशिया कॉम्पलेक्स, अरेरा कॉलोनी , भोपाल (म.प्र. ) .
905-ए 8 श्री दीपक वासुदेव केकरे, 120, अल्कापुरी , देवास ( म.प्र. ) 455001
28/1116-ए 9 मेसर्स डायनामिक सर्विसेस, ए-114 , अल्कापुरी , हबीबगंज स्टेशन के पास, बी.एच.ई.एल. भोपाल ( म.प्र. ).
10
28/1351-ए श्री विवेक सोनी, 104 , वैशाली सुरेन्द्र पैलेस , बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के सामने, भोपाल (म.प्र. ) .
11
23/1372-ए श्री सुनील कुमार जैन, प्रो. पंचोरिया इलेक्ट्रिसिटी , 14, सुविधी नगर, मेन रोड इंदौर ( म.प्र.) .
12
10/1380-ए श्री उमाकांत वर्मा , सागर हार्ट केयर सेन्टर के पीछे, पटेल नगर, शिवाजी पार्क सागर (म.प्र. ) .
13
27/1393-ए श्री लक्ष्मीकांत त्रंबक जोशी, 239 , राजीव नगर, विदिशा ( म.प्र. ) .
28/1405-ए 14 श्री अजय गोमतीवाला, मे. गोमतीवाला एण्ड एसोसिएट्स, 436 कल्पना नगर, भोपाल (म.प्र. ) .
15
36/1409-ए श्री हरिप्रसाद नागवंशी, पंचशील कॉलोनी , म. नं. 19, वार्ड नं. 24, पंचशील नगर, छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
13/1410-ए 16 श्री बद्रीसिंह, एमआईजी-1 / 19 / 323 , इंदिरा नगर कॉलोनी , बरा, रीवा ( म.प्र. ) .
17
33/1411 -ए श्री डी.एन. गुप्ता, 1540 गंगा नगर कॉलोनी, गढ़ा पुरवा, जबलपुर (म.प्र. ) .
18
17/1780-ए श्री ओमप्रकाश थेपड़िया, म. नं. 286, महात्मागांधी मार्ग , अलीराजपुर, जिला झाबुआ (म.प्र. ).
22/1787 -ए 19 श्री दिलीप वैद्य, द्वारा श्री रामचन्द्र वैद्य, 50 गुरू राजेन्द्र नगर, राजगढ़, जिला धार ( म.प्र. ) .
4194
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
[ भाग 1
(3) (1)
(2)
3/1789-ए 20 श्री गोपाल अग्रवाल, मेसर्स जे. पी. इन्टरप्राइजेज, दोलतगंज, ग्वालियर (म.प्र. ) .
28/1791 -ए 21 श्रीमती नैना नागवंशी, प्रो . नैना इलेक्ट्रिकल्स, एफ-13 , राधाकृष्ण कॉम्पलेक्स, झोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल ( म.प्र.) .
22
28/1800-ए श्री बी. एम. चन्दानी, प्रो. चन्दानी कन्सट्रक्शन कम्पनी, 3 , हेप्पी कॉटेज, ईदगाह , भोपाल (म.प्र. ).
10/1801-ए 23 श्री कोमलचन्द्र जैन , श्राहुल सदन, शास्त्री वार्ड, सुभाष नगर, सागर (म.प्र. ) .
24
5/1836-ए श्री प्रदीप जैन , आर्य समाज रोड, शिवपुरी (म.प्र. ) .
28/1868 -ए 25 श्री सुभाष एस. महोड़कर, एम.आई.जी. 104 , अशोका पैलेस , अप्सरा टॉकीज के पास, रायसेन रोड, गोविन्दपुरा- भोपाल (म.प्र. ) .
28/1876-ए 26 श्री सीतादास शर्मा, 2 , बिजली नगर, प्रायवेट कॉलोनी, गोविन्दपुरा- भोपाल ( म.प्र. ) .
36/1880 -ए 27 श्री सुरेश रावन्दे, अभिषेक ऑटो मोबाइल के पीछे , मोहगांव नाका, सौंसर , जिला- छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
20/1881 -ए 28 श्री कैलाश सिंह राजपूत, 31 , शालिनी रोड देवास (म.प्र. ) .
29
33/1903-ए श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, म. नं. 596, शीतलामाई वार्ड, शीतलामाई मंदिर के पास , धमापुरा , जबलपुर (म.प्र. ).
30
23/1947- ए श्री अरूण कुमार शर्मा, 101 , प्रियम अपार्टमेंट, 13 वीं, लालाराम नगर, इन्दौर ( म.प्र. ).
18/1950-ए 31 श्री प्रेमनारायण जाट, ई. डब्ल्यू. एस. 56/256 , इंदिरा नगर, आगर रोड, उज्जैन ( म.प्र. ) .
32
1045-ए श्री संतोष कुमार शर्मा, द्वारा - संतोष इलेक्ट्रिकल्स, 74 , इतवारा रोड, भोपाल ( म.प्र. ) .
28/2402-ए 33 श्री रवि नायर आ. श्री जी. के. नायर, एचआईजी -14 , फेस -1 , श्रीकृष्णपुरम , स्मरधा भोपाल ( म.प्र. ) .
34
2424-ए श्री चन्द्रभूषण यादव आ. श्री नन्नुलाल, मु. पो. चन्दनगांव, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
2425-ए 35 श्री विनोद तिवारी, प्रो. कंचन इलेक्ट्रिकल, 2 - ए, कम्फर्ट रायल, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल (म.प्र. ) .
36
34/2473 -ए श्री उजागर सिंह, पोस्ट- पाथाखेड़ा, जिला बैतूल (म.प्र. ) .
37
03-2479-ए श्री संजयसिंह कुशवाहा , 34 , सरस्वती नगर, 09.1,5 - ए जी आफिस के पीछे , ग्वालियर (म.प्र. ) .
4195 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(2)
(3) (1)
28/2519-ए 38 श्री गोपालदास मिश्रा , प्रो. श्री जी. इलेक्ट्रिकल्स, 40/3 , इतवारा रोड, भोपाल ( म.प्र. )
20-2525-ए 39 श्री कैलाशचन्द व्यास, ए/5/22 , आवास नगर, देवास
19/2529-ए 40 श्री सुनब्बर खान , खान इलेक्ट्रिकल , तार वाली मस्जिद के पास , अशोकनगर ( म.प्र. )
14/2534-ए 41 श्री संदीप कुमार तिवारी, रेडियो स्टेशन के सामने, शहडोल (म.प्र. )
10/2556-ए 42 श्री कोमलचन्द जैन आ. श्री अयोध्याप्रसाद जैन, सेवा निवृत्त सहायक यंत्री, शांति नगर कॉलोनी , सिविल लाईन, टीकमगढ़ (म.प्र. ) .
10/2558-ए 43 श्री ओमप्रकाश कुम्हार आ. श्री घनश्यामदास कुम्हार, लिधौरा, जिला टीकमगढ़ ( म.प्र. )
44
18/2600-ए श्री मनोज पाटीदार आ. श्री किशोरीलाल पाटीदार, म.नं. 597 , ग्रा. पो . नरवर, जिला उज्जैन ( म.प्र. ) .
45
23/2631 -ए श्री राघवेन्द्र सिंह, सिलपारा, पो . भटली , जिला- रीवा ( म.प्र. )
46
23/2681 -ए श्री एस. एस. सिद्धकी आ. श्री शेख विसमिल्लाह , 74, बाबा फरीद नगर, खजराना, इन्दौर ( म.प्र. ) .
28/3287- ए 47 मे. क्रियेशन इन्टरप्राइजेस, 18, प्रकाश नगर, अयोध्या बाईपास रोड भोपाल ( म.प्र. ) .
36/3289-ए 48 श्री सुधीर बेण्डे, बेलगांव नाका, सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
26/3294-ए 49 श्री सुरेश कुमार ब्यास आ. श्री एन. पी. व्यास , 25 महावीर नगर, रेल्वे स्टेशन रोड, मण्डीदीप , जिला- रायसेन (म.प्र. ) .
50
20/3303-ए श्री चरणजीत अरोरा, 36,37 स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, आई.टी.आई. ग्राउण्ड, ए.बी. रोड देवास (म.प्र. ) .
51
03/3311 -ए मेसर्स राजीव इन्टरप्राइजेज, फल्हारी वाली गली , लोहिया बाजार, लश्कर ग्वालियर ( म.प्र. )
52
36/3355-ए मेसर्स शिवन्या कन्सट्रक्शन , आदर्श नगर, परासिया रोड छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
53
28/3357-ए श्री निशान्त सिंह , प्रो. निशांत कन्सट्रक्शन , फ्लेट नं. 99 , आशीर्वाद कॉलोनी, बंजारी , भोपाल ( म.प्र.) .
23/3368 -ए 54 श्री नईमुद्दीन शेख , 39/1 , पुराना राज मोहल्ला, इन्दौर ( म.प्र. )
55
06/3376 -ए श्री गौरव सिन्हा आ . श्री जंगबहादुर सिन्हा, बूढ़े बालाजी हा. बोर्ड , कालोनी, म. नं. 19, वार्ड नं. 18, गुना (म.प्र.) .
56
10/3379 -ए श्री धर्मेन्द्रसिंह ठाकुर, ग्राम- लिधौरा , तह. जतारा, जिला टीकमगढ़ ( म.प्र. ) [भाग 1 4196
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(3) (2)
(1)
28/3399-ए 57 श्री जमाल अब्दुल नासिर खान, 115 - ए. हजरत निजामुद्दीन कालोनी , बी.एच.ई.एल. भोपाल (म.प्र. ) .
36/3404-ए 58 श्री प्रवीण कुमार साहू, आ. श्री ईश्वरीप्रसाद साहू, म. नं. 169, पुराना छापाखाना, श्री अष्टभुजा मंदिर के सामने , छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
28/3409-ए 59 मे. पावर कन्ट्रोल टेक्नॉलोजी , एमआईजी -366/9 , बी- साकेत नगर, भोपाल ( म.प्र. )
23/3417-ए 60 श्री शोयब खान आ. श्री खाजू खान, द्वारा एक्सिस प्रोजेक्ट 301 क्रिस्टल तीसरी मंजिल , 19/6 , न्यू पलासिया, इन्दौर ( म.प्र. ) .
61
यूएस./3418-ए मे. बेरिगेट प्रोजेक्ट प्राय. लिमि. , फ्लेट नं. 201 , पवनी एन एक्स रोड नं . 2 , बंजारा हिल्स, हैदराबाद -500032
07/3428-ए 62 श्री महेश कुमार दातरे, ग्राम - इन्दरगढ़ , जिला दतिया ( म.प्र. )
28/3426- ए 63 श्री राजेन्द्रप्रसाद त्रिवेदी, एल -29 , पुराना सुभाष नगर, भोपाल ( म.प्र. )
05/3427 -ए 64 श्री गिरीराज सिंघल, प्रो. मे. आदित्य मेगा एसोसियेट, महल कॉलोनी, पत्ता गोदाम के पीछे , शिवपुरी (म.प्र. ) .
09/3431 -ए 65 श्री मुन्नालाल यादव, आ. श्री तुलसीराम यादव, लेहदरा नाका, भोपाल रोड, पीपल फैक्ट्री के पास , सागर ( म.प्र. ).
33/3444-ए 66 श्री बी. एल. कौरव , 821 , सैनिक कॉलोनी, शहीद गुलाबसिंह , वार्ड नं. 56, शक्तिनगर, जबलपुर (म.प्र.) .
28/3453-ए 67 श्री एस. एन. त्रिपाठी, डी-102 , गौतम नगर, गोविन्दपुरा , भोपाल (म.प्र. ) .
68
18-3464-ए श्री इन्दरसिंह आ. श्री पर्वतसिंह , बागर्स मोहल्ला , ग्राम - सुरजनवासा, थाना - नरवर, जिला उज्जैन ( म.प्र. ).
49/3466-ए 69 श्री आर. के. राय , बिरसिंहपुर , जिला उमरिया ( म.प्र. )
13/3468 -ए 70 श्री विमलेन्द्र द्विवेदी, ग्राम- पुरैना, जिला रीवा (म.प्र. )
13/3469-ए 71 श्री प्रवीण किशोर मिश्रा, बी-11 , आधार ताल , रमागोविन्द पैलेस , सिरमौर चौराहा, रीवा ( म.प्र. ) .
36/3477-ए 72 श्री राजकुमार काले , ग्राम - सर्रा तह. छिन्दवाड़ा (म.प्र. )
23/3485-ए 73 श्री भरतलाल पटेल आ. श्री जगदीश पटेल, 75, 76 सुमन नगर, बीसी.एम. हाईट के पीछे , इन्दौर ( म.प्र.) .
4197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
30/3503-ए 74 श्री राजेश देशमुख , जागीरदार निवास, सुसनेर, जिला शाजापुर ( म.प्र. )
75
12/3522- ए मे. रूरल वैली इलेक्ट्रिक कम्पनी , 124/8 , सिद्धार्थ नगर बिरला रोड, सतना ( म.प्र. ) .
12/3524-ए 76 श्री इमरान फारूकी, नजीराबाद बस स्टाप के पास, सतना (म.प्र. )
77
28/3528- ए श्री पी. श्रीनिवास राव, म. नं. 118, बी- इन्द्रपुरी पिपलानी- भोपाल ( म.प्र. )
78
10/3543-ए मे. हंस खाद भण्डार एण्ड साहू, प्रो . आनन्द कुमार साहू, ग्राम लिधौरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र. ) .
33/3561 -ए 79 श्री दिनेश तिवारी, म. नं. 1297, दया नगर, यादव कॉलोनी, जबलपुर ( म.प्र. )
80
23/3569 -ए श्री अमरनाथ पाण्डेय, 212 , अलंकार चेम्बर्स, ए/2 रतलाम कोठी, ए.बी. रोड इन्दौर (म.प्र. )
02/3572-ए 81 मे. कल्पवृक्ष इन्फ्रा स्टेट प्राय . लिमि. , वार्ड क्र. 38 , बालाजी नगर, अटेर रोड भिण्ड (म.प्र. )
82
18/3612-ए मायटास इन्फ्रा लिमि. , ( मायटास ) 106 , एमआईजी महाश्वेता नगर, उज्जैन ( म.प्र. ) .
सूची क्रमांक ( तीन )
निम्नलिखित विद्युत् ठेकेदारी अनुज्ञप्तियां उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथि से विद्युत् ठेकेदार के स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की जा चुकी हैं
निरस्तीकरण दिनांक (4)
विद्युत ठे. अनु. क्र. (3)
क्रमांक (1)
विद्युत् ठेकेदार का नाम / पता (2)
1
193-ए
श्री अब्दुल सईद, म. नं. 2 , जिन्सी पोस्ट आफिस के पास, भोपाल ( म.प्र. ) .
14-12-2012 मृत्यु दिनांक
7-8-2013 2
33/1454-ए
श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत , म. नं . 3381 , कटरा, गौरीशंकर मंदिर के सामने , जबलपुर ( म.प्र. ) .
31-12-2012 3
14/1746-ए
श्री राहत खान , म. नं. एसपी/33 , म.प्र.वि.मं. कॉलोनी, विरसिंहपुर, जिला उमरिया (म.प्र. ) .
4
20-3-2013
25/1751-ए
श्री करनसिंह, गोपालसिंह चौहान , भंडारिया रोड, जेल रोड चौराहा, होमगार्ड आफिस के पास, खण्डवा ( म.प्र. ) .
5
13-4-2013
23/1998-ए
श्री लालूराम गुर्जर , 905/9 नन्दा नगर, इन्दौर ( म.प्र. ) .
6
28-2-2013
33/2158 -ए
श्री कुमुदचन्द गोरावाला, 26/ए, बलदेव बाग , जबलपुर (म.प्र. ) .
25-2-2013 7
28/2460-ए
श्री महेशचन्द्र शर्मा, एम.सी.एस. इले. कॉन्ट्रेक्टर, 66 , रामानंद नगर, लालघाटी, भोपाल ( म.प्र. ) .
4198
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
8 श्री ऋषिकांत शुक्ला, 32, सुन्दर नगर, पोस्ट ऑफिस पिपलानी रायसेन रोड, भोपाल ( म.प्र. ).
9 श्री संजय कुमार दुबे, 278 , सुदामा नगर, इन्दौर ( म.प्र. ) .
10 श्री एजाज अहमद आ. श्री नियाज अहमद, द्वारा सिटी मैन्युफेक्चरिंग , 17 मोनसा दरवाजा, उज्जैन ( म.प्र. ).
11 श्री नितिन कुमार नेमा, एस.बी.आई के पास, बारा पत्थर, सिवनी ( म.प्र. ) .
12 श्री विवेक दुबे , 35/108 , घोघर, रीवा ( म.प्र. ) .
13 श्री रणवीर सिंह आ. श्री एस.एस. राजपूत, इन्द्रप्रस्थ कालोनी, अहमदपुर रोड, जिला विदिशा (म.प्र. ) .
14 मे. दीपकॉन इन्टरप्राइजेज, 46 , राज सम्राट कॉलोनी फेस-2 , जे. के. रोड, भोपाल (म.प्र. ) .
15 श्री काशीप्रसाद दीक्षित, सेवानिवृत्त सहायक यंत्री , लाला का बाजार चौराहा, ग्वालियर ( म.प्र. ) .
16 श्री योगेश कुमार बाथरी आ. श्री शिवकुमार बाथरी , न्यूटन चिखली नं. 4, वार्ड नं. 8, तहसील- परासिया, जिला- छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
17 मे. अभिमोहन इंजी. सर्विस एण्ड साल्यूशन्स, एम -145, सेक्टर 3 -डी, साकेत नगर, हबीबगंज भोपाल ( म.प्र. ) .
18 श्री शिवम् पटेल, म. नं. डी-4 , प्रेम विहार कॉलोनी, गली नं 5, शंकर मंदिर के पास , प्रेम नगर, सतना (म.प्र. ) .
19 श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, गुरू सुमीरन-1- आईना बंगले, अकबरपुरा, कोलार रोड, भोपाल ( म.प्र. ) .
20 श्री पंकज जैन, वार्ड नं. 15 , सोनी मोहल्ला, राज नगर, जिला-छतरपुर (म.प्र. ) .
21 श्री पारस सिंह ठाकुर, अहमद नगर, गोपालगंज, सागर ( म.प्र. ) .
(3)
(4)
18-7-2013 28/2465-ए
13-8-2013 28/2477-ए
10-9-2013 18/2614-ए
31-3-2013 37/2657-ए
30-9-2012 13/2667-ए
1-3-2013 27/2715-ए
20-5-2013 28/2731 -ए
20-4-2013 03/2812-ए
15-7-2013 36/3171 -ए
04-9-2013 28/3463-ए
9-4-2013 12/3506 -ए
31-1-2012 28/3793-ए
27-9-2012 08/3893-ए
2-2-2013 09/3899 -ए 4199 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(3) (2)
(1)
8-1-2013 22
36/4116-ए
श्री ठाकुरप्रसाद सूर्यवंशी, मु. पो. सिरगौरा , क्वा. नं. बी/23, तह. परासिया, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
23
23-9-2013
29/4266-ए
श्री सूरतसिंह चौहान, द्वारा - श्री निर्मल ताम्रकार, शिवाजी कॉलोनी, अम्बेडकर पार्क के पीछे , गंज मोहल्ला, मुर्दी, सीहोर (म.प्र. ) .
10-8-2013 24
23/1603-ए
श्रीमती दीपाली पटेल, मे. यूनिटेक इंजीनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन, 423, स्कीम नं. 59 अभितेश नगर, ए. बी. रोड, इन्दौर ( म.प्र. ) .
21-12-2012 25
12/3896-ए
मे. मॉ शारदा इलेक्ट्रिकल्स, प्रो . श्री राजकुमार विश्वकर्मा, महर्षि कॉलोनी , मैहर , जिला सतना ( म.प्र. ) .
28-8-2012 26
15/3415-ए
श्री अशोक कुमार भारती , सर्वोदय चौराहा, अमहा , सीधी ( म.प्र. )
14-2-2013 27
33/3561 -ए
श्री दिनेश तिवारी, म. नं . 1297, दया नगर, यादव कॉलोनी , जबलपुर (म.प्र. ) .
28
7-11-2012
23/2825 - ए
श्री हेमेश बंसल , 103 , भगवति अपार्टमेन्ट, 4 महादुर्गा नवलखा, इन्दौर (म.प्र. ) .
27-2-2012 29
16/2432-ए
श्री प्रमोद भावसार, 230 अभिनंदन नगर, विस्तार क्र. 1 , मंदसौर (म.प्र. ) .
28-11-2011 30.
33/1479-ए
श्री के. पी. मिश्रा आ. श्री जे. पी . मिश्रा, म. नं. 823/92-बी, शारदा कॉलोनी ( पवन भूमि ) शक्ति नगर, जबलपुर (म.प्र. ) .
31-8-2011 31
12/2335-ए
इंजी. यू. डी. शर्मा आ. श्री जी. एल. शर्मा, सेवानिवृत्त अति. कार्यपालन यंत्री, म.प्र.वि.मं. कुसुमांजलि स्कूल, टिकुरिया टोला, सतना (म.प्र. ) .
19-10-2011 32
31/2757-ए
श्री अशोक कुमार जैन, 44 नवीन कॉलोनी , पी.टी. कैम्प के पीछे , राजगढ़ (म.प्र. ) .
3-10-2013 33
36/4267 -ए
श्री बृजेश सिंह ठाकुर आ. श्री गौतमसिंह ठाकुर, संचार कॉलोनी, गुरैया रोड, छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
ए. के. दुबे , सचिव.
4200
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी
भोपाल, मध्यप्रदेश
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013
क्र. 7982-2013 - विपप्र.-प्रदेश के सभी अधिकारी /कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षाएँ उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हों, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 6 जनवरी , 2014 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल , सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:-
प्रश्न-पत्र का विषय
समय (3)
(2)
स. क्र. (1)
सोमवार, दिनांक 6 जनवरी , 2014
प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
1 प्रश्न- पत्र-प्रथम दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 2 प्रश्न-पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित )
-तदैव- 3 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, ( पुस्तकों सहित )
-तदैव- 4 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित )
-तदैव- 5 प्रश्न-पत्र पहला सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये ,
-तदैव- 59 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संबंधी विधियों- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे
से शाम 5.00 बजे तक 6 प्रश्न- पत्र दूसरा - प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना ) सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 7 प्रश्न- पत्र दूसरा - सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
8 प्रश्न- पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये . -तदैव-
-तदैव- 60 प्रश्न-पत्र - भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
4201 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(3)
(2)
(1)
मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी , 2014
प्रातः 10:00 बजे से
दोपहर 1:00 बजे तक.
9 प्रश्न- पत्र पहला - प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग - ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 10 प्रश्न- पत्र पहला- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन , राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- बी
-तदैव- 11 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी
-तदैव- 12 प्रश्न-पत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 13 प्रश्न- पत्र-खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
तदैव- 14 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये -
-तदैव- 61 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2:00 बजे से
शाम 5:00 बजे तक.
15 प्रश्न- पत्र- दूसरा प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) , सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 16 प्रश्न- पत्र - प्रक्रिया , विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 17 प्रश्न- पत्र तीसरा- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
-तदैव- 18 प्रश्न पत्र- समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 19 प्रश्न पत्र द्वितीय- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 62 प्रश्नपत्र-लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के लिये.
बुधवार, दिनांक 8 जनवरी , 2014
प्रातः 10:00 बजे से
दोपहर 1:00 बजे तक 20 प्रश्न-पत्र- तीसरा- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 21 प्रश्न- पत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिकर विभाग के अधिकारियों के लिए.
-तदैव- 22 प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) , सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव- 23 प्रश्न- पत्र- पहला- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) वन विभाग के बन क्षेत्रपालों के लिये.
[ भाग 1 4202
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(3)
(2)
(1)
प्रातः 10:00 बजे से 24 प्रश्न- पत्र -" व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये
दोपहर 1:00 बजे तक
-तदैव- 63 प्रश्न पत्र स्विच गेयर तथा संरक्षण- उर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये
दोपहर 2.00 बजे से 25 प्रश्नपत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.
शाम 5.00 बजे तक
-तदैव- 26 प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 27 प्रश्नपत्र-" पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के) .
दोपहर 2:00 बजे से प्रश्नपत्र दूसरा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये
28
शाम 5:00 बजे तक
-तदैव- 29 प्रश्न पत्र तीसरा- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
- तदैव- 30 प्रश्नपत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
- तदैव- 31 प्रश्नपत्र-चौथा सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग-1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
-तदैव- 32 प्रश्न पत्र समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए
-तदैव- 64 प्रश्नपत्र- विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंशूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
गुरुवार, दिनांक 09 जनवरी , 2014
प्रातः 10:00 बजे से
दोपहर 1:00 बजे तक 33 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के) जिलाध्यक्षों, उप - जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से 34 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 1:00 बजे तक
प्रातः 10:00 बजे से
दोपहर 1:00 बजे तक 35 प्रश्न- पत्र प्रथम-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से 36 प्रश्न- पत्र-" न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये. ( बिना पुस्तकों के )
दोपहर 1:00 बजे तक
प्रातः 10:00 बजे से 37 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 1:00 बजे तक 4203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
प्रश्न-पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) - आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.
38
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
39
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
40
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक प्रश्न-पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
41
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक प्रश्नपत्र- प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.
66
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
42 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप- जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
43 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा (पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
44 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
67 प्रश्न - पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी , 2014
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
45 प्रश्न- पत्र -लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.
46 प्रश्न-पत्र प्रथम- लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
47 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
48 प्रथम प्रश्न-पत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
49 प्रश्न- पत्र द्वितीय- मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
50 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
65 प्रश्न-पत्र-पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रकिया जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.
68 प्रश्न - पत्र तृतीय - महिला एवं बाल कल्याण- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.
4204
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
[भाग 1
(3) (1)
(2)
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
51 प्रश्न- पत्र -लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.
52 प्रश्न-पत्र-लेखा प्रथम भाग-2 , मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
53 प्रश्न- पत्र- सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित) .
54 प्रश्न- पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
55 द्वितीय - प्रश्न- पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
56 द्वितीय - प्रश्न-पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
69 प्रश्न- पत्र चतुर्थ- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा , महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
सोमवार, दिनांक 13 जनवरी , 2013
58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे.
नोट :-
1.
उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
2.
सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये . परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है , का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें .
3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी , 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी . परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों /कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण- पत्रों को प्रशासन अकादमी, आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15 दिसम्बर 2013 तक भेजेंगे.
4.
जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदान की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधित है. एस.सी. /एस.टी. दर्शाकर कोस्ठक में ( प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.
6. परीक्षा के संचालन में यदि परीक्षार्थी द्वारा अनुचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तो संभागायुक्त द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अकादमी को सूचित किया जावेगा.
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
4205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
न्यायालय कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
शहडोल, दिनांक 11 दिसम्बर 2013
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए )
क्रमांक 14 / बी-121 / 2013-14 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि गैस परिवहन हेतु ग्राम हडहा तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा-(1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में विर्णत भूमि में हितबऋ है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती हैं, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के जिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में)
4
5 2
3
1
0.208
64
शहडोल
हड़हा / छाता-65
सोहागपुर
0.016
82
0.037
83
0.013
81
84
0.274
0.104
78 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013 4206
(2)
(4)
(3)
(1)
[भाग 1 (5)
0.038
85/1,85 / 2
86
87
104
88
95
96
94
93
92
6/1
3/1,3 / 2
5/1,5/ 2
45 0.366
0.018
0.166
0.188
0.020
0.057
0.420
0.060
0.276
0.044
0.356
1.866
0.001
0.262
44/ 1,44/ 2
11
13
12
11/108
58/1,58 / 2
51/1 , 51/2 ,
51/3
52/1 , 52/2,
52/3 , 52/4 , 52/5 , 52/6 ,
52/7,52/ 8
54
64 0.170
0.011
0.058
0.572
0.035
0.451
0.161
0.043
0.016 4207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए)
क्रमांक 157 बी-121 / 2013-14 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा -- (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में विर्णत भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती हैं, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
जिला तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के जिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) 2
1
3
4
5 शहडोल सोहागपुर
2068
0.121 लालपुर/ लालपुर-64
2066/1,2066 / 2,
2066/3 , 2066/4,
0.126
2066/5 , 2066/6 ,
2066/7 , 2066/8 ,
2066/9
2041
0.011
2034
0.111
2035
0.253
0.065
2030
2032/1 , 2032/2 ,
0.094
2032/3
0.167
2031/1 , 2031/2 , 4208
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(3)
(4) (1)
(2)
(5)
2031/3
2017 0.140
0.131
2016/1 , 1016/2
2015
2011
2010
2006 0.094
0.108
0.248
0.008
0.164
2007/1/1 , 2007/1/2 ,
2007/2 , 2007/3 ,
2007/4
2000
1668 0.202
0.622
0.305
10/1
40/1 / क, 40/1 / ख, 40 / 1 / ग , 40 / 1 / घ, 40/ 1 / ङ , 40/2 1.059
0.053
11/1 , 11/2, 11/3
34
35
83
29 0.401
-0.251
0.004
0.022
0.093
82/1,82/ 2
0.172
79/1 , 79/2 , 79/3 ,
79/4
0.062
78/1 , 78/2 , 78/3
0.141
77/1 , 77/2 , 77/3 ,
77/ 4,77/ 5
0.115
76/1 , 76/2 , 76/3 ,
76/4
75
73
72/1 /1,72 / 1 / 2 , 72/1/ 3,72/ 2 , 72/ 3 /1,72 / 3 / 2
70
69
101
100/1 / क , 100 / 1 / ख , 100/1 / ग , 100/2 , 100/3 0.161
0.151
0.084
0.207
0.099
0.147
0.064 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(3)
(2)
(4) (1)
102
103
109/1 /1,109 /1 / 2 ,
109/1/3 , 109/1/4 ,
109/1/5 , 109/1/6 ,
109/1/7 , 109/2/1 ,
4209 (5)
0.220
0.249
0.399
109/2/2 , 109/2/3
116
115 0.226
0.022
0.016
152/1 , 152 / 2,152/ 3
146
147/1,147 / 2 / 1 , 0.061
0.176
147/2/2
145/1/1/1 ,
145/1/1/2,
145/1/2/1 ,
145/1/2/2 , 0.056
145/ 2 /1,145/ 2 / 2
148 0.004
0.165
197/1 , 197/2
0.061
149/1, 149/2
177 0.721
0.137
189/1, 189/2
0.003
181/1 , 181 / 2,181 / 3
172
178
179 0.072
0.004
0.121
0.094
1615/1 , 1615/2
0.005
1614/1/1 , 1614/1/2 ,
1614/1/3 , 1614/2
1617 0.083
0.029
1610/1 , 1610/2
1618 0.197
0.045
1609/1 , 1609/2 ,
1609/3 , 1609/4
1606
1604/1 , 1604/2 ,
1604/3 , 1604/4 , 0.015
0.428
1604/5 , 1604/6
0.108
1603/1 , 1603/2
[भाग 1 4210
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(5) (2)
(3)
(4)
(1)
0.344
1601/1 , 1601/2,
1601/3 , 1601/4 ,
1601/5
1600
0.066
1599
0.058
0.209
856/ 1 / क , 556 / 1 / ख , 856 / 1 / ग , 856/2
0.134
857/ 1,857/ 2
0.125
859/1,859 / 2,859/ 3
0.069
858/1,858 / 2,858 / 3
0.155
1587/1,1587/ 2 / 1 ,
1587/2/2 , 1587/3/1 ,
1587/3/2
1586
0.054
0.175
1585/1 , 1585/2,
1585/3
1584
0.249
0.063
1774/1
0.139
1775/1 , 1775/2 ,
1775/3
0.097
1776/1 , 1776/2
0.137
1565/1,1565 / 2 ,
1565/3
1566
0.004
1568
0.009
0.275
1778/1 , 1778/2 ,
1778/3 , 1778/4
1779
0.001
0.014
1559/1 , 1559/2,
1559/3 , 1559/4 ,
1559/5 , 1559/6
0.013
1814/2939
1814
0.052
1812
0.004
1813
0.094
1815
0.035
1556
0.008
0.124
1816/1 , 1816/2
1548
0.020
1817
0.100 4211 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
(4)
(5)
(3)
0.275
1542/1 , 1542/2 , 1542/3 , 1542/4 , 1542/5 , 1542/6 , 1542/7 , 1542/8
0.150
1537 /1,1537 / 2 ,
1537/3
0.015
1536/1 , 1536/2
0.004
1535
0.075
1821
0.183
1822/2
0.118
1518/1 , 1518/2
0.035
1517/1 , 1517/2 ,
1517/3
0.004
1824
0.031
1825/2
0.570
1988/1
0.646
1939/1 , 1939/2,
1939/3 , 1939/4,
1939/5
0.160
1938/1 , 1938/2
0.032
1937
0.125
1936
0.061
1935
0.091
1866/2
0.057
1934
0.424
1883/1 , 1883/2
0.004
1882/1 , 1882/2,
1882/3 , 1882/4 ,
1882/5
0.266
1887
0.076
1888/1 , 1888/2 ,
1888/3 , 1888/4 ,
1888/5
0.001
1880/1 , 1880/2 ,
1880/3 , 1880/4
0.124
1890
0.157
1878/1 , 1878/2 ,
1878/3
0.069
1877
0.011
1876/1/1 , 1876/1/2
4212
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(4)
(3)
(1)
(2)
(5)
0.121
1400/1 , 1400 / 2 / क
1401
1386/1 , 1386 / 2 / क, 1386/ 2 / ख , 1386/3 0.012
0.006
0.107
1385/1 , 1385/2
1384
1362
1363 0.114
0.090
0.001
0.029
1364/1,1364 / 2 ,
1364/3 , 1364/4
1361 0.034
0.029
1353/1 , 1353/2
1352
1351
1343 / 1 / क, 1343/ 1 /ख, 1343 / 1 / ग , 1343/2 1342/1/1 , 1342/1/2 , 1342/1/3 , 1342/2
1339
1338/1 , 1338/2 , 0.191
0.041
0.082
0.080
0.148
0.235
1338/3
1337
2327 0.040
0.121
0.101
0.097
2328/2
2597
2596
2595
2595
2594 0.001
0.118
0.118
0.072
0.038
0.059
2592/8
0.039
2592/2
2591
2590
2589 0.101
0.026
0.125
0.074
2588/3
0.150
2588/1
2556/1 , 2556/2 , 0.016
2556/3
4213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(4) (1)
(2)
(3)
1869
1870 (5)
0.337
0.073
0.078
1825/2
1824 0.120
0.008
1518/1,1518 / 2
1517/1 , 1517/2 , 0.274
1517/3
1519
1520/1/1 , 1520/1/2 , 0.122
0.004
1520/2
1516
1515
1513
1512
1511
1510
1509
1472/1 / क,.
0.117
0.076
0.109
0.039
0.072
0.096
0.101
0.059
1472/ 1 / ख , 1472/2
0.286
1496/1 , 1496/2 ,
1496/3, 1496/4
0.017
1132/1 , 1132/2
0.066
1471/1 , 1471/2
1470 0.003
0.181
1468/1 , 1468/2
1467
1135/1 , 1135/2 ,
1136
1138 0.036
0.051
0.118
0.073
0.019
1447/1 , 1447/2
1443/1 , 1443/2 , 0.226
1443/3
1144/1 , 1144/2 , 0.063
1144/3
1145
1146
1409
1408
1407
1405 0.100
0.016
0.086
0.076
0.076
0.002 4214
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(4) (2)
(1)
(5)
2215/2962
0.052
2235/2962
2235/2963/1 , 0.094
2235/2963/2,
2235/2963/3
0.004
2235/2961
2235/1 , 2235/2 , 2235/3 , 2235/4 , 0.136
2235/5
2275
2274
2276
2277
2278
2301 0.061
0.011
0.321
0.040
0.094
0.004
0.021
2302/1,2302 / 2
0.083
2384/1 , 2384/2 ,
2384/3
0.039
2383/1 , 2383/2 ,
2383/3
0.105
2381/1 , 2381/2
0.045
2380/2/1 , 2380/2/2
0.053
2380/1
2378 0.148
0.070
2375/2/1 , 2375/2/2
0.132
2375/1
0.141
2372/1 , 2372/2 ,
2372/3
0.488
2371/1 , 2371/2 ,
2371/3
2317 0.056
0.004
2358/2
2345
2344
2342/1/1, 2342/1 / 2 / क , 2342/1 / 2 / ख , 2342/2
2329
2330 0.262
0.115
0.318
0.004
0.238
0.075
2336/1 , 2336/2
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013 भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
2332
2334
4215 (5)
0.088
0.193
0.017
2588/
2589
2556/1 , 2556/2 , 0.004
0.034
2556/3
0.167
2633/1, 2633/2
0.178
368/ 2/1,368/ 2 / 2
0.161
433/1,433 / 2
0.065
432/ 2,432 /3
0.013
431/1, 431 / 2,431/ 3
425
424
426
423
427 0.061
0.005
0.024
0.015
0.081
0.012
420/1,420/ 2
428 0.084
0.021
478/1,478 / 2
0.021
477/1 , 477/2
479 0.127
0.049
481/1,481 / 2
480/1,480 / 2,480 / 3 , 0.129
480/4
516
519
528
523/1,523 / 2,523 / 3 , 0.108
0.132
0.221
0.188
523/4
0.058
527/1,527 / 2
0.105
526/1,526 / 2
545
536
535
534
533
539
2798
2799 0.094
0.133
0.082
0.110
0.004
0.004
0.036
0.073 4216
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(2)
(3)
(4) (1)
2557
2558
2560
2580
2579
2578
2570
[भाग 1 (5)
0.213
0.172
0.203
0.353
0.040
0.004
0.103
0.077
2571/1
0.062
2571/2
0.004
2571/3
2577
2572
2564 0.018
0.220
0.022
0.004
2565/1 , 2565/2 ,
2565/3 , 2565/4 ,
2565/5
2573
2181 0.200
0.051
0.090
2182/1 , 2182/2 ,
2182/3
2207 0.222
0.096
2208/1 , 2208/2 ,
2208/3
2209 0.264
0.324
2212/1 , 2208/2 ,
2208/3
2213
2201/ 1 / क , 2201 /ख , 2201 / 1 / ग , 2201/2 , 2201/3 0.139
0.023
0.014
2200/1/1 , 2200/1/2 ,
2200/ 2 / क,
2200/ 2/ख
2214 0.138
0.105
2216/1/1 , 2216/1/2 ,
2216/2
2215/1 , 2215/2 , 2215/3 , 2215/2961/1 , 2215/2961/2 , 2215/2961/3 , 0.211 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013 भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
2800
2794
2792
2787
2801
2786
2785
2783
4217 (5)
0.035
0.014
0.022
0.077
0.004
0.107
0.018
0.083
0.126
2782/1/1 , 2782/1/2 ,
2782/2 , 2782/3
2775 0.058
0.057
2874/1 , 2874/2 ,
2874/3
2882
2875/1 , 2875/2/1 , 2875/2/2 , 2875/3 , 2875/4 , 2875/5 , 2875/6 , 2875/7 , 2875/8
2854
2084
2055
2056
2057
2045 0.212
0.885
0.010
0.004
0.131
0.225
0.191
0.038
0.216
2043/1 , 2043/2
0.216
2042/1,2043 / 2
0.234
2042/1 , 2042/2
2040
2039 0.189
0.218
0.047
2036/2
2034
2041
2066
625
627 0.008
0.082
0.132
0.018
0.100
0.146
628/1 , 628/2
622/1/1,622/ 1 / 2 , 0.377
622/2
0.014
617 /1,617/ 2
4218
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(4)
(3)
(2)
(1)
[ भाग 1 (5)
0.387
624/1 , 624 / 2,624 / 3
625 0.158
0.186
568/1,568 / 2
0.126
567/1,567 / 2
566
249/1/1,249 / 1 / 2 , 0.136
0.280
249/2
251
273
1038
1046
1047
1053
152
1089
1056 0.387
0.187
0.004
0.056
0.102
0.172
0.003
0.056
0.003
0.076
1088/1 , 1088/2
1086
1087 0.101
0.013
0.211
1085/1 , 1085/2
1083
1099/1,1099 / 2 , 0.172
0.022
1099/3 , 1099/4
1082
1081 0.010
0.180
0.037
1110/1 , 1110/2
1108 0.133
0.014
1109/1 , 1109/2
1129 0.061
0.028
1131/1 , 1131/2
1130 0.046
0.028
1132/1 , 1132/2
0.016
1133/1 , 1133/2
0.022
1468/1 , 1468/2
1.155
1988/1
2117
1983
1984
447 0.157
0.018
0.054
0.034 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013 भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
4219 (5)
0.056
2830/1,2830 / 2 ,
2830/3
2842
2841/1 , 2841/2, 0.090
0.067
2841/3
2864 0.047
0.085
2862/1
0.037
2862/6
0.046
2862/5
0.048
2862/3
0.068
2862/3
0.030
2862/4
2861 / 1 / क , 2861 / 1 ख , 2861/2
2875/1 , 2875/1/2 , 2875/3, 2875/4 , 2875/5 , 2875/6 , 2875/7 , 2875/8 0.066
0.198
0.020
2874/1 , 2874/2 ,
2874/3
2922 0.137
0.223
2923/1 , 2923/2 ,
2923/3 , 2923/4 ,
2923/5
0.014
2912/1/1 , 2912/1/2 ,
2912/2, 2912/3
2915 0.084
0.005
2916/1, 2916/2
0.075
2888/1 , 2888/2 ,
2888/3 , 2888/4 ,
2888/5
2887
2886
2885
2884/1/1 , 2884/1/2 , 0.004
0.096
0.066
0.122
2884/2
2771
2772
2882
2143 0.047
0.130
0.035
0.209 [भाग 1 4220
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(5)
(4)
0.341
2102/ 1 /क, 2102/ 1 / ख , 2102/2 , 2102/3
0.112
2103/1, 2103/2 , 2103/3 , 2103/4 , 2103/5
0.231
2104/1 , 2104/2, 2104/3 , 2104/4 , 2104/5
0.267
2122/1, 2122/2 , 2122/3 , 2122/4 , 2122/5
0.087
2124
0.096
2125/1 , 2125/2
0.202
2183
0.183
2168
0.442
2182/1 , 2182/2 , 2182/3
0.105
2207
0.005
2169/1, 2169/2 , 2169/3
0.031
2174/1 , 2174/2 ,
2174/3 , 2174/4
0.111
2177/1 , 2177/2 ,
2177/3
0.145
2176
0.220
2170/1,2170 / 2
0.111
2169/1 , 2169/2 ,
2169/3
0.058
2181
0.025
2507
0.232
2505/1,2505 / 2
0.112
2502
0.149
2500
0.066
2468
0.011
2467
0.042
2469
0.147
2472/1 , 2472/2 ,
2472/3
0.082
2475/1,2475/ 2
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013 भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
2474
4221 (5)
0.080
0.037
2392/1, 2392/2
2393
2391 0.105
0.047
0.139
2384/1 , 2384/2,
2384/3 , 2384/4
0.178
2383/1 , 2383/2 ,
2383/3
0.002
2381/1, 2381/2
2538/1 , 2538/2 , 0.308
2538/3
2540
2539 0.038
0.166
0.009
2426/1, 2426/2
2541
2542
2339/1/1 , 2339/1/2 , 0.042
0.276
0.108
2339/2
0.048
2340/1 , 2340/2
0.124
2341/1 , 2341/2
2342/1/1,
2342/1 / 2 / क, 2342/1 / 2 / ख , 2342/2
275
276
277 0.012
0.048
0.291
0.135
0.126
291/1,291 / 2,291 / 3
0.162
290/1,290 / 2
289
301
304
302
318
319
325
324
323 0.043
0.152
0.004
0.087
0.040
0.083
0.029
0.029
0.075
0.080
322/1 , 322 / 2,322/ 3
329
330 0.045
0.058 4222
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013 (2)
(3)
(4) (1)
331
336/1 / क, 336 / 1 / ख , 336/2, 336/3
[भाग 1 (5)
0.119
0.225
0.018
335/1 , 335 / 2,335/ 3
0.138
367/1,367/ 2
0.223
368 / 2 /1,368 / 2/ 2
2095 0.246
0.182
2096/1,2096 / 2
2098
2099/1,2099/ 2 , 0.417
0.269
2099/ 3 / क ,
2099 / 3 / ख
2100
2102/1 / क , 2102/2, 0.184
0.247
2102/3
2143 0.201
1.609
1988/1
0.050
1988/2
0.163
1989/1 , 1989/2
0.021
1774/ 1 / ख
2078
2077
2076
2072
2074
2073
2070
2067
2069
2068 0.231
0.154
0.258
0.306
0.002
0.010
0.023
0.047
0.041
0.093 4223 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए )
क्रमांक 16 / बी-121 / 2013-14 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छाता तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में विर्णत भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती हैं, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
जिला
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के जिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) 1
2
3
4
5 शहडोल सोहागपुर
0.002
67/1 , 67/2 , 67/3
छाता/ छाता-65
66
0.028
55
0.001
54
0.171
53
0.005
51
0.194
50
0.273
41
0.017 4224
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए)
क्रमांक 17 / बी-121 / 2013-14 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सोनवर्षा तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । .
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णितः है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा-(1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में विर्णत भूमि में हितबऋ है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती हैं, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर , शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/ पट वारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के जिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) 1
2
4
5 शहडोल सोहागपुर
4
0.122
3 सेनवर्षा/ छाता-65
0.351
11/2 , 11/3 , 11/4, 11/5 , 11/6 , 11/7
12
0.015 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013 भाग 1 ]
(4)
(3)
(1)
(2)
14
18
17
19
38
45
37
4225 (5)
0.021
0.075
0.161
0.034
0.083
0.004
0.146
0.018
32/1/1 , 32/1/2 ,
32/1/3 , 32/2
0.101
36/1, 36/2
35
34 0.147
0.004
0.082
53/2 , 53/3
54
64
65
78/ 2/ क , 78 / 2 / ख , 78/ 3 /1,78 / 3 / 2
76
77
75
81/1 , 81/2 , 81/3 , 81/4 , 81/5 , 81/6 , 81/7, 81/8 , 81/9 , 81/10 , 81/11 , 81/12 , 81/13 , 74/332 0.019
0.158
0.156
0.354
0.244
0.097
0.002
1.100
0.130
74/1,74 / 2
82
83
86
87
88
293 0.163
0.242
0.062
0.050
0.153
0.024
0.108
295/2 , 295/3 , 295/4 ,
295/5
306 0.150
0.388
0.035
311/2, 311/3
314/1,314/ 2,314/ 3
211/1, 211/2, 211/3 / क , 211 / 3 / रख , 0.148 4226
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(4) (2)
(3)
(1)
211/4/ क , 211 /4/ ख, 211/5 , 211 / 6 / क, 211 / 6 / ख , 211/7
27
24
23 (5)
0.054
0.159
0.150
0.002
23/331
22 0.125
0.352
11/2, 11/3 , 11/4 ,
11/5 , 11/6 , 11/7
10
9
5
4
189
190
191
196
193
194
59
58
61
62
79
78 / 2/ क, 78 / 2 / ख , 78/3/1,78 / 3/ 2 0.103
0.053
0.031
0.149
0.004
0.078
0.254
0.065
0.152
0.049
0.080
0.004
0.072
0.004
0.004
0.160
0.021
226/1, 226 / 2,266 / 3
227 0.243
0.177
282/2
0.147
283/2 , 283/3 , 283/4 ,
283/5
294 0.008
0.144
295/2 , 295/3 , 295/4 ,
295/5
0.022
236/1,236 / 2
232
228
279 0.002
0.032
0.013
0.022
280/1,280/ 2
4227 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(4)
(5) (2)
(3)
(1)
0.225
281/2 , 281 / 3,281 / 4 , 281/5
0.585
295/2 , 295/3 , 295/4 , 295/5
294
0.029
293
0.188
292
0.069
0.078
291/1,291/ 2
0.028
304/2 , 304/3
303
0.004
प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए )
क्रमांक 18 / बी-121 / 2013-14 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा -3 की उपधारा-( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में विर्णत भूमि में हितबऋ है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती हैं, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के जिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) 2
3
4
1
5 शहडोल सोहागपुर
0.086
4/1,4/ 2
पिपरतारा/ छाता-65
5
0.002
6
0.006
0.065
7
8
0.044 4228
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(4)
(3)
(2)
(1)
9
12
11
13
17
16
15/1 , 15/2 , 15/3
18/1, 18/2
21
24
25/1,25/ 2
41/1, 41/2
31
32
34
40
43
44
51
52/1,52/ 2
58/1,58/ 2
56/1,56/ 2
59/1,59/ 2
60
61/1/ क , 61 / 1 / ख
100/1 , 100/2 ,
100/3/ क/1 ,
100/3// 2,
100/ 3 /ख
70
71
72/1,72/ 2
78/1,78/ 2
93
84/1 , 84/2 , 84/3 , 84/4
85
86
91 (5)
0.107
0.050
0.074
0.180
0.001
0.124
0.049
0.249
0.160
0.068
0.076
0.136
0.044
0.007
0.009
0.256
0.061
0.100
0.074
0.179
0.161
0.009
0.048
0.010
0.012
0.180
0.118
0.187
0.056
0.326
0.179
0.598
0.001
0.001
0.001
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर.
भाग 1 ]
4229 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 नवम्बर 2013
क्र. गन्ना- एस. - 3 - क्षे. रा.- 2013- चौदह- 502.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2013-2014 हेतु कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. , नारायणपुरा ( राघौगढ़ ) , जिला गुना, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-
क्र. (1)
जिला/तहसील (2) 1
गुना
2
गुना
3
गुना
4
गुना
5
गुना
6
गुना
7
गुना
8
गुना
9
गुना
10
गुना
क्रय केन्द्र (3)
ग्रामों की संख्या (4)
क्षेत्र ( हेक्टेयर) (5)
22
261.000 आवन
14
60.500 राघौगढ़
18
276.100 रुठियाई
23
78.000 मधुसूदनगढ़
43
68.900 बीनागंज
31
171.200 गुना
10
17.100 म्याना
13.700
17
झागर
19.000
5
बरखेड़ाहाट
47.500
16
रामपुर (आरोन)
11
अशोक नगर 12
अशोक नगर 13
अशोक नगर 14
अशोक नगर 15
अशोक नगर 16
अशोक नगर 17
अशोक नगर 18
अशोक नगर 19
अशोक नगर 20
विदिशा 21
शिवपुरी
21
91.000 अशोक नगर
112.900
17
सिकन्दरा
11
40.000 ताराई
शाढोरा
11
71.700
24
173.100 ईशागढ़
12
72.000 सारसखेढ़ी
16
176.600 अचलगढ़
चन्देरी
50.300
10
18
64.800 बहादुरपुर
35
306.000 सिरोंज
20
50.900 कोलारस
394
2222.300 योग ..
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पेराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
4230
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
केन्द्र आवन जिला-गुना
ग्राम का नाम
कमांक
कृषक संख्या
गन्ना क्षेत्र आरक्षण
कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. नारायण पुरा (राघौगढ ) जिला- गुना (म.प्र. ) क्रय केन्द्रों की जिलेवार सूची वर्ष 2013-14
जडी
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
(हेक्टे. में )
रोपा
(हक्टे. में)
1 1 रामपुरा
11 2 गावरी
16 पीपल्या
3
40 4 दीतलवाडा
3 5 मोहम्मद पुर
32 6 सुन्दर खेडी
2 7 पार्वती चौकी
8 8 सरांय
29 प्रेमगढ
9
70 10 पारकना
26 11 वैराखेडी
12 12 वरखेडी महाराजा
1 सारसहेला
13
7 14 आवन
10 15 गोविन्द पुरा
4 16 नारायण पुरा
4 17 सांकोन्या
9 नीमखेडी
18
1 19 मुहासा
5 20 फादलपुर
1 21 कंजरपुरा
4 22 सागर (वरखेडा)
296 योग
राघौगढ , जिला-गुना
केन्द्र
ग्राम का नाम
क.
कृषक संख्या
1.000
8 1.000
0.000
7
9.800
6.200
3.600
10
12.600
7.800
4.800
11
32.400
21.100
11.300
7 0.600
2.000
1.400
13.300
5
25.800
12.500
2.200
2.200
6 0.000
5
4.500
2.800
1.700
7
22.900
13.900
9.000
8 29.700 59.500
29.800
4 12.200 26.100
13.900
5 7.600
7.600
0.000
6
0.600
0.600
0.000
7 8.400
16.200
7.800
9.900
8.100
5 1.800
7.600
1 4.000
3.600
3 2.600
5.400
2.800
7 3.800
5.400
1.600
1.000
6 1.000
0.000
10
5.300
0.000
5.300
0.000
8
1.000
1.000
10
2.200
2.200
0.000
261.00
114.10
146.90
जडी
कुल योग (हेक्टे. में)
(हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
1 1 वसंतपुरा
5 2 सांवत खेडी
10 मेरखेडी
3
2 4 राजपुरा
3 5 रामनगर
1 6 खजूरी
5 7 मोती पुरा
5 फेकरा
8
9 9 सुआ खेडी
2 राधौगढ
10
1 नांदेर
22
2.000
0.000
2.000
6.800
1.800
14 5.000
14.500
10 10.200
4.300
10
1.600
1.600
0.000
15 0.900
1.600
0.700
0.200
20 0.200
0.000
18 4.500
8.300
3.800
22
3.900
0.800
3.100
4.000
6.600
2.600
22 A
0.700
20 0.700
0.000
30 0.300
0.300
0.000
A भाग 1 ]
4231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
2 12 पीलाघाटा
3 13 बरैया खेडा
14
1 पीपलखेडी
50 योग
केन्द्र रुठियाई , जिला-गुना
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या 4.500
4.800
9.300
20 0.700
2.300
3.000
20
22 1.200
1.700
0.500
25.600
34.900
60.500
दूरी रोपा (हेक्टे. में)
1
5 दावत पुरा
124 2 भुलाय
2 3 लाड पुरा
4
1 पगारा
2 5 रुठियाई
6
2 डोंगर
7
1 विजय पुर
8 कोटरा
8
7 बालाभेंट
9
10 घरनावदा
2
5 11 भैरो पुरा
सनोतिया
12
2
2 13 सखर पुर
4 14
वमूरिया
30 15 उदय पुरी
16 खिरिया
1 17 उमरिया
1 18 ककवासा
1
200 योग
केन्द्र- मधुसूदनगढ जिला-गुना
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या
कुल योग (हक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
5.000
3.500
8.500
30 79.700 126.000
38
205.700
0.000
0.800
0.800
22 0.600
0.400
1.000
20 0.000
3.000
3.000
22 0.000
0.600
0.600
20 1.000
0.000
1.000
21 3.900
4.100
8.000
35 3.200
4.600
7.800
35 0.000
0.800
0.800
35 0.000
5.400
5.400
40 0.000
1.200
1.200
35 0.000
1.400
40
1.400
2.000
2.400
4.400
40 5.400
24.900
19.500
35 0.000
0.400
35
0.400
0.200
0.000
0.200
22 1.000
0.000
35
1.000
102.000
276.100
174.100
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
1
9 गणेश पुरा
2 पीपल खेडी
6 3 धीना खेडी
1 4
1 किशन गढ
5
5 जामनेर
6
7 दौलत पुरा
7
6 शंकर पुरा
7 परेवा
8
9
5 येडरा
1 10 गंगापुरा
11
1 एमना खेडी
32 सालोय
12
13
2 बील खेडा
14
1 मधुसूदन गढ
15 वलखेडा
2
1 16 हरिपुरा
जडी (हेक्टे. में)
2.400
5.800
8.200
22
2.800
0.200
3.000
16 0.600
0.400
1.000
34 0.000
0.600
0.600
22 5.200
0.400
5.600
25 3.800
2.200
6.000
23 1.400
3.000
4.400
40 1.600
0.800
2.400
23 2.200
1.200
3.400
22 0.600
0.000
0.600
30 0.000
0.600
0.600
50 12.000
16.400 28.400
18 0.000
0.800
0.800
50 0.200
0.000
0.200
40 1.000
0.000
50
1.000
0.600
1.000
1.600
25 4232
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
1 17 चैनपुरा
2 18 गोचाआमल्या
19
1 शीतलपुर
2 20 जांगरू
21
1 वडाआमल्या
नागनखेडी
1 22
1 23 चौडाखेडी
योग
96 केन्द्र बीनागंज जिला-गुना
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या 0.600
0.800
1.400
25 1.600
1.200
2.800
20 0.000
1.400
1.400
25 2.000
0.000
2.000
35 0.800
0.000
0.800
18 0.800
0.000
0.800
65 1.000
0.000
1.000
20 40.000
38.000 78.000
दूरी जही (हेक्टे. में)
कुल योग (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
1
अरन्या
1 2
1 लहरचा
9 3 नारायण पुरा
4
3 5 हिंगोनी
1 6 कोन्या कलां
1 7
4 तेलीगांव
8 बनेट
4 9
2 नैनवास
2 10 वटावदा
11 खटकिया
6 12 ऊपरी
9
9 13 चक ऊपरी
2 14 केशोपुरा
6 15 काना खेडी
2 16 कुर वाई
बलंगखेडी
17
1 18
1 बंदरई
8 19 मृगवास
20
1 पटना खेडी
6 21 सांकाकला
1 22 सींगनपुर
1 23 गंगापुरा (ऊपरी)
1 24 कैकडया खुर्द
1 25 कैकडया कलां
26 सौरती
1 27 दकान्या
1 28
1 पीपलखेडी डांग
29 पैची
1 जतावा
30
1 31
1 बडागाँव
1 नाईपुरिया
32
1 बहुखेडी
33
1 34 चन्दीपुर
1 झीकनी
35
1 36 कटफला
0.000
0.400
0.400
27 0.000
0.300
0.300
25 0.400
1.200
1.600
34 1.200
0.600
1.800
32 0.000
0.400
0.400
42 0.000
0.400
0.400
35 0.000
1.300
1.300
40 5.400
5.900
25 0.500
0.200
0.100
0.300
42 0.000
0.600
0.600
41 2.900
1.200
4.100
8 6.800
2.400
9.200
14 4.500
2.900
7.400
16 0.000
0.400
0.400
30 0.000
6.400
6.400
18 0.000
0.500
0.500
24 0.400
0.000
0.400
22 0.400
0.000
0.400
30 0.500
3.000
3.500
38 0.000
0.800
0.800
37 2.200
4.200
6.400
21 0.500
0.000
23
0.500
0.000
1.800
15
1.800
0.000
0.800
0.800
25 0.400
0.600
1.000
24 0.000
0.600
0.600
45 0.800
0.000
0.800
30 0.000
0.400
0.400
32 0.000
0.200
0.200
30 0.000
0.400
0.400
40 1.000
0.000
1.000
38 0.000
0.600
0.600
35 0.500
0.000
26
0.500
0.000
0.400
0.400
42 0.500
0.400
0.900
45 0,400
0.600
1.000 155 भाग 1 ]
4233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
9 37 खजूरी
1 आकोल्या
38
39
1 खानपुरिया
40 जावर
1
1 41 सादला
42
2 रायपुरा (मृगवास )
43
1 रामपुरया
110 योग
केन्द्र- गुवा , जिला-गुना
ग्राम का नाम
क.
कृषक संख्या 0.600
2.300
35
2.900
0.000
0.400
0.400
38
35 0.000
0.300
0.300
0.000
0.400
50
0.400
0.000
0.400
0.400
55 0.000
0.600
0.600
35 0.000
0.500
18
0.500
29.600
39.300 68.900
रोपा
दूरी जडी (हेक्टे . में)
कुल योग (हेक्टे. में)
(हेक्टे. में)
2 सिंगवासा
1
2
2 मावन
2 3 पिपरौदा कला
6 4 पीतम पुर
5
1 देवरीमार
1 6 कोलुआमार
1 7 कुशमौदा
1 8 नयागाँव
42 9 बरोदिया खुर्द
नेगमा
10
16
3 11 हनुमत पुरा
2 पाटई
12
31 13 तिल्ली खेडा
14
31 कमलापुर सरखण्डी
2 15 माहौर
16 भिडरा
7
13 17 मुहाल पुर
3 18 विनायक खेडी
4 19 नोहर
3 20 छीपाने चक्क
12 21 सरखो
22
1 रसूल पुर
23
8 बरखेडा गिर्द
2 24 लोहपाल
25 परसौदा
36 26
1 सिरसी कला
2 27 गेंहूँखेडा गिर्द
1 खिरिया
28
29
1 चीरखेड़ा
30 पगारा
2 31
2 सिरसी खुर्द
241 योग
2.000
2.000
4.000
45 0.100
0.400
0.300
52 0.800
0.400
1.200
53 5.000
13.000 18.000
56 0.000
0.300
0.300
65 0.000
0.300
0.300
66 0.600
0.200
0.800
41 0.000
0.300
0.300
52 9.700
13.800 23.500
53 1.200
1.800
0.600
51 0.100
1.100
58
1.200
4.000
1.400
5.400
55 3.300
3.500
64
6.800
18.600
54.200
60
72.800
0.200
0.300
0.500
64 0.500
0.600
65
1.100
1.700
1.700
3.400
47 0.400
0.800
47
1.200
0.000
0.900
60
0.900
0.400
1.600
2.000
58 1.400
62 4.100
5.500
0.000
0.200
0.200
62 1.000
1.200
58
2.200
0.000
0.200
62 0.200
6.500
5.800 12.300
63 0.600
0.000
0.600
61 0.000
0.300
56
0.300
1.400
1.000
2.400
65 0.000
0.500
0.500
60 0.700
0.000
0.700
52 0.000
62 0.400
0.400
60.200
111.000 171.200 4234
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
केन्द्र म्याना जिला-गुना
ग्राम का नाम
क.
कृषक संख्या
[भाग 1
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
2 1 धमनार
1 2 गाजीपुर
3
1 बरखेडा देंकनी
4
3 इंगासरा
2 अजलेश्वर
5
1 6 गौरा
4 7 सगोरिया
7 8 वैधाई
1 गुरवाईखेडा
9
1 नईसंराय
10
23 योग
केन्द्र- झागर जिला-गुना
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या जडी (हेक्टे. में )
62 0.400
0.000
0.400
0.000
0.200
75
0.200
2.600
0.000
2.600
65 0.400
0.200
0.600
69 2.000
1.000
104
3.000
0.600
0.000
60
0.600
0.400
0.700
71
1.100
1.000
7.000
8.000
100 0.400
0.400
0.000
92 0.200
0.000
0.200
100 7.000
10.100
17.100
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
3 1 वैरखेडी
2
3 मुराद पुर
2 3 शेख पुर
1 4 धानन खेडी
5
1 परवाह
6
1 सामर सिंगा
3 7 पीरू खेडा
3 8 सूजाखेडी
1 9 आंतरसूना
3 10 भूराखेडी
11
1 अमरदा
भिडरा
1 12
2 झिरी
13
14
3 मछरया
1 15 कर्यखेडा
3 16 मगरोडा
1 17 गणेशपुरा
33 योग
केन्द्र बरखेडाहाट जिला-गुना
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या 0.400
0.400
0.800
59 0.000
1.300
65
1.300
0.000
1.100
1.100
63 0.300
0.000
0.300
67 0.300
0.200
76
0.500
0.200
0.000
0.200
65 0.900
0.900
74 0.000
0.800
65
0.800
0.800
0.400
63
1.200
1.000
0.700
1.700
70 0.000
0.200
0.200
83 0.000
0.200
0.200
81 0.000
0.400
0.400
80 0.000
1.100
1.100
55 0.600
60 0.200
0.800
1.200
0.500
1.700
55 0.000
0.500
0.500
92 4.200
9.500 13.700
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
1 भादौर
1
3 2 वरखेडाहाट
4 3 सेमरा खुर्द
4 आरोन
8
3 5 सिरसी
योग
19 जडी (हक्टे. में)
0.200
0.000
0.200
64 0.000
0.800
0.800
55 1.200
1.300
2.500
65 1.700
8.500 10.200
42 0.400
4.900
52
5.300
3.300
15.700 19.000 4235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
केन्द्र- रामपुर , जिला-गुना
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या रोपा
दूरी
कुल योग (हेक्टे . में)
(हेक्टे. में)
2 1 हिनोतिया
4 2 रहीमपुर
3 3 बंदीपुर
4
2 मोहन खेडी
6 5 करई खेडा
6
4 रायपुर
7
5 बकान
8 परासरी
1
16 9 हुसैनपुर
10 शाह पिपरिया
1
3 11 कुन्दौली
1 12 गेंहूँ खेडा
13
1 शहबाजपुर
1 14 मातामूडरा
1 15 देहरीकला
1 16
गोविन्दपुर
योग
52 केन्द्र- अशोकनगर जिला-अशोकनगर ,
ग्राम का नाम
क.
कृषक संख्या जडी (हेक्टे. में)
1.000
0.500
1.500
66 2.000
1.300
3.300
60 0.600
1.900
1.300
65 0.600
0.400
1.000
70 1.200
3.300
4.500
61 0.500
0.000
0.500
61 1.000
1.800
2.800
54 0.000
2.000
2.000
57 5.500
14.300 19.800
81 1.000
3.400
90
4.400
0.400
1.000
1.400
102 0.000
0.200
0.200
70 0.000
2.000
2.000
75 0.000
0.400
62
0.400
1.200
0.000
1.200
55 0.000
0.600
0.600
60 15.500
32.000
47.500
रोपा
जडी
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
(हक्टे. में)
1 अशोकनगर
1
1 2 उमरिया माफी
1 3 कजराई
1 4 कुन्दौली
11 5 खडीचरा
6
4 मनक पुर
7
5 पिपनावदा
8 पंवार गढ़
4 9 वामौरी भीमा
6 10 वरखेडा लाल
5 11 संवसर
1
1 12 भादौन
13
4 सागर (वरिया चक)
3 14 सलमाई
1 15 खिरिया गुम
1 16 हिन्नौदा
1 17 छपराई
1 18 वेरखेडी तूमैन
(हेक्टे. में)
0.000
0.200
0.200
88 1.600
2.000
3.600
101 0.000
0.200
0.200
103 0.000
1.200
1.200
102 9.600
19.000
101
28.600
0.000
2.200
2.200
90 0.200
2.500
2.700
96 2.000
3.600
5.600
92 3.600
8.800 12.400
98 1.000
6.500
7.500
102 1.000
1.000
2.000
95 0.400
0.400
0.800
101 3.000
7.000
10.000
103 0.000
1.600
1.600
101 0.000
3.200
3.200
106 0.800
1.600
2.400
87 0.000
0.400
0.400 108 0.000
2.000
2.000 4236
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
3 पीपल खेड़ा
19
1 सहोदरी
20
1 21 नानकपुर
57 योग
जिला-अशोकनगर केन्द्र- सिकन्दरा
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या
93 0.400
1.800
2.200
0.000
1.000
1.000
98
106
1.200
1.200
0.000
91.000
67.400
23.600
रोपा
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
(हक्टे. में)
3 1 अमाही
2 आमखेडा
2
4 3 घरोई
4
2 खजूरियां कला
26 5 जलालपुर
2 6 महुआ खेडा
4 7 मोहरीराय
12 8 नगेश्री
4 9
शहवाजपुर
27 10 सिकन्दरा
13 11 तूमैन
1 धतूरिया
12
3 13 जुग्या
14
1 भेटुआ
9 सुमेर
15
3 मदी तूमैन
16
3 17 करैया वुद्ध
119 योग
केन्द्र तारई , जिला-अशोकनगर
ग्राम का नाम
क.
कृषक संख्या 3.000
3.000
94 0.000
101 1.200
1.200
0.000
3.000
5.800
93 2.800
103
3.600
2.000
1.600
20.300
93 4.700
15.600
1.200
106 0.000
1.200
2.400
4.200
89 1.800
92 4.000
9.100 13.100
101 0.000
3.200
3.200
92 19.000 25.900
6.900
13.200
12.800
96 0.400
0.000
0.600
0.600
96
101
4.200
4.200
0.000
0.000
1.000
1.000
104
9.800
6.000
3.800
101 0.000
1.400
1.400
94
1.200
101 0.000
1.200
112.900
84.300
28.600
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
3 1 सींगोन
2 2 खैराई
1 3 मर्दन खेडी
4
2 कुकरेठा
3 5
मूडरा कला
2 6 डोंगर
4 7 जियाजीपुर
2 8 तारई
1 9 महोली
1 10 भरिया खेड़ी
4 11 नीमखेड़ा
25 योग
110
3.600
1.200
2.400
102 4.800
6.200
1.400
111 0.400
0.800
1.200
6.000
6.600
111 0.600
2.600
3.000
112 0.400
2.200
110
2.600
0.400
111 0.400
4.200
4.600
4.600
103 1.600
3.000
0.000
112
1.000
1.000
102 0.800
0.800
0.000
120 1.800
4.000
5.800
9.200
30.800
40.000 भाग 1 ]
4237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
केन्द्र- शाढौरा जिला-अशोकनगर क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
1
11 भौसले गाँव
2 सेजी
4 3 पीली घय
4 4
3 सिलावन
5
6 वगुल्या
3 6 चारौदा
1 7 सेमरी लोहवाद
8 गरेय
3 9
3 चकचिरोली
2 10 वल्दाई
3 11 फरदाई
43 योग
केन्द्र ईसागढ , जिला-अशोकनगर क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या जडी (हेक्टे. में)
0.600
29.800 30.400
69 1.400
1.600
67
3.000
0.000
10.000 10.000
66 0.600
5.700
6.300
74 0.000
4.100
4.100
80 0.000
6.500
6.500
70 0.400
0.000
0.400
70 0.000
3.500
3.500
107 0.000
1.500
1.500
82 0.000
5.000
5.000
73 0.400
0.600
1.000
78 3.400
68.300
71.700
दूरी
कुल योग (हक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
1 1 जमडेरा
3 2 ईसागढ
3 3 महअन
4 ढाकोनी
10
1 राजाडेहर
5
6
8 नरसू खेडी
7
2 कुलवार
8
1 कुम्हरिया
8 9 कबीरी
4 10 इमझेरा
2 11 कालीटोर
12
2 शंकरपुर
13 श्यामा टोरी
2
24 14 करोदी
1 15 डेगा(मोचार)
16
5 शाहपुर
1 17 लहदपुर
18
11 शीतलपुर
1 19 ध्यानपुर
20 भियाखेडी
4
2 21 पाठ्खेडा
3 22 हैदर
1 23 जंधार
4 24 भौरा
योग
104 जडी (हक्टे. में)
7.200
15.000 22.200
130 0.000
2.600
2.600
120 0.000
4.000
4.000
129 5.400
13.000 18.400
116 0.000
0.800
126
0.800
1.400
11.000 12.400
115 0.100
2.400
2.500
118 2.000
1.600
3.600
114 3.800
7.000
10.800
118 0.000
2.600
126 2.600
1.200
4.200
5,400
119 0.600
1.600
120
2.200
2.400
5.400
7.800
119 0.000
25.600
120
25.600
0.400
0.000
0.400
126 0.600
5.400
6.000
120 1.200
4.000
5.200
121 4.000
8.800
12.800
121 0.200
0.600
0.800
122 8.000
6.000 14.000
133 0.000
1.600
1.600
110 0.000
2.200
2.200
118 0.000
1.000
130
1.000
8.200
0.000
8.200
138 38.500
134.600 173.100 4238
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
केन्द्र सारसखेड़ी , जिला-अशोकनगर क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या
[भाग 1
दूरी
कुल योग (हक्टे. में)
रोपा
(हेक्टे. में)
5 1 रूहाना
7 सेमर खेडी
2
2 3 राजतला
4
1 जनोदा
1 5 महाना
2 6 पिपरेसरा
7 चन्दन बेहटा
5
2 8 कनेरा
3 सान्दोह
9
3 10 फुटेरा
1 11 कुरायला
1 12 गोविन्दपुर
33.000 योग
जिला-अशोकनगर केन्द्र- अचलमद
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या जडी (हेक्टे. में)
6.000
0.000
6.000
105 7.000
12.000
19.000
106 5.400
3.000
8.400
102 0.000
1.200
1.200
106 0.000
1.000
1.000
102 0.000
3.000
3.000
115 3.200
8.600
102 5.400
106 0.000
2.000
2.000
0.000
3.000
3.000
117 7.800
10.000
17.800
108 0.000
1.000
1.000
125 0.000
1.000
1.000
130 23.400
48.600 72.000
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
41 1 अचलगढ
1 2 देवपुर
3 3 सिंगारदा
4
2 कालपीचक
7 5 हंसनगर
6
1 जनकपुर खिरिया
7 दिमचौली
3
2 8 पारकना
4 9 सहराई
10 पठारी
2 11
1 कारातला
3 12 मूडरी
4 13 केनवारा
1 14 खोरीबरी
1 15 चिरोली
1 16 पिपरई
77 योग
केन्द्र चन्देरी , जिला-अशोकनगर क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या 21.600
57.600 79.200
128 0.000
0.800
0.800
135 1.000
12.000
130
13.000
3.600
130 0.000
3.600
6.200
12.400
18.600
132 0.000
0.400
0.400
136 2.600
4.200
1.600
139 4.600
0.000
142
4.600
7.200
0.000
7.200
134
2.200
142 1.000
1.200
0.000
1.200
1.200
138 3.000
5.000
8.000
124 4.400
14.800 19.200
128 4.000
2.800
6.800
123 3.200
1.600
4.800
145 2.800
0.000
2.800
120 126.400
50.200
176.600
दूरी रोपा (हक्टे. में)
2 1 खलीलपुर
2 2 मीठाखेडा
3
1 करवासा
4
11 नावनी
5
2 नयाखेडा
6
3 बडेरा
7
3 मोहनपुर
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
1.000
3.200
4.200
135 1.200
0.200
1.400
161
2.400
2.400
0.000
137 11.600
18.100 29.700
155 1.800
0.600
2.400
145 0.700
0.700
0.000
155 0.900
1.300 157 9400 4239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
10 8 जारसल चक्क
1 9 लकड्या
2 10 गोराकला
37 योग
जिला-अशोकनगर केन्द्र बहादुरपुर
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या 4.100
2.300
6.400
153 0.000
1.000
155 1.000
0.800
160 0.800
0.000
24.800
25.500 50.300
रोपा
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
(हक्टे. में)
1 1 कुम्हर्रा
2
5 भेङका
3
5 वरी
4 4 रमपुरा
2 5 हाजूखेडी
2 6 गीलायेपा
1 7 नेकहाई
2 8 बगवा
1 9 मूडरा खाना
1 बिजलीपुर
10
11
1 हाँसली
1 12 पिपरिया
1 13 दुडेर
3 14 बमौरी शाला
1 वाचूखेड़ा
15
1 16 दमदमा
1 17 इकोदिया
18
1 वरखेड़ा
34 योग
जिला-विदिशा
केन्द्र- सिरोज
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या जडी (हेक्टे. में)
0.000
135 2.000
2.000
0.000
6.000
6.000
151 6.200
15.400
9.200
135 3.400
1.400
4.800
155
130 2.800
4.000
6.800
0.000
1.800
1.800
125 1.200
2.000
123
3.200
1.800
6.800
138 5.000
0.800
1.600
2.400
105 0.000
0.800
0.800
110 0.000
1.000
1.000
137 0.000
5.000
5.000
134 0.400
0.000
0.400
101 1.000
4.600
3.600
175 0.000
1.200
1.200
154 0.000
1.200
1.200
130 0.600
0.000
0.600
133 0.000
0.800
0.800
140 18.600
46.200 64.800
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
1
5 नेवली
3 लटेरी
2
3
8 गोपी तलैया
4
12 मोहब्बतपुर
4 5 मूडरा सागर
6 6 मुरारिया
7
8 शहरखेड़ा
4 8 छिरारी
6 9 दिमरौली
2 10 टोंकरा
2 11 घुटुआ
5 12 मुखास
3 13 इस्लाम नगर
6 14 रतनगढ
12 15 बरखेडा घूस
30 16 घरगा
8 17 सगडा
जडी (हक्टे. में)
2.000
2.000
4.000
63 2.000
3.000
1.000
70
8.000
4.000
4.000
81 6.000
8.000 14.000
65 2.000
3.000
5.000
127 2.000
4.000
6.000
115 3.000
5.000
8.000
80 2.000
2.000
4.000
90 3.000
3.000
6.000
81 2.000
5.000
3.000
73 1.000
1.000
2.000
75 2.000
3.000
5.000
85 2.000
2.000
58
4.000
3.000
2.000
5.000
114 6.000 12.000
6.000
75 10.000
15.000
71
25.000
4.000
3.000
7.000 74 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
4240
12 आमखेडा
18
19
8 बलरामपुर
2 20 चंदपुरा
21
2 जटपुरा
2 22 मण्डी वामौरा
0 23 खताखेड़ी
16 24 डगरवाडा
14 वर्धा
25
11 26 तिन्सयाई
27
5 बडेरा
पाली
28
18
4 29 बमौरी
30
8 सुगनाखेडी
31 वरूआखार
7
4 32 बांसखेडी
3 33 तीतर वरी
34 महोटी
1 35
1 पिपरिया जाजोन
242 योग
केन्द्र -कोलारस (कोलारस एवं बदरवास तह. ) , जिला-शिवपुरी
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या 4.000
6.000 10.000
101 3.000
4.000
7.000
87 1.000
2.000
78 1.000
1.000
1.000
125
2.000
2.000
2.000
4.000
150 7.000
8.000 15.000
145 8.000
10.000
117
18.000
6.000
9.000 15.000
125 5.000
10.000
140
15.000
2.000
3.000
5.000
110 8.000
9.000
157
17.000
5.000
2.000
7.000
128 3.000
4.000
7.000
90 6.000
3.000
9.000
129 4.000
2.000
6.000
130 1.600
1.000
2.600
135 0.400
1.000
1.400
75 10.000
30.000
40.000
126 130.000
176.000 306.000
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
1
7 हरिपुर
3 2 केलदार
2 3 झाडेल
4
2 पिपरौदा
5
1 पचावला
6
1 रामगढ
7
5 पारागढ़
8 सिगरौदा
1
1 9 वागरौद
1 10 आकुर्सी
11
10 पायगा
1 12 वृह्मयाना
पडौरा
1 13
3 14 रन्नौद
1 15 वांसखेडी
1 16 गिलटयैरा
17
1 गुरुकदवाया
1 18 इन्दार
1 वीजरीचक्क
19
20
1 मयना
45 योग
जडी (हक्टे. में)
1.500
16.400 17.900
142 0.700
0.600
1.300
117 1.300
1.200
95
2.500
0.000
0.700
0.700
187 0.000
0.300
0.300
145 0.700
0.000
0.700
126 3.300
17.600
146
20.900
0.000
0.300
167 0.300
0.000
0.200
0.200
180 0.200
0.000
0.200
160 2.000
0.300
2.300
147 0.000
0.700
0.700
156 0.000
0.000
0.000
115 0.800
126 0.500
1.300
0.300
0.000
144
0.300
0.000
0.200
130
0.200
0.200
0.200
0.400
135 0.000
0.200
132
0.200
0.000
0.200
137
0.200
0.000
0.300
0.300
140 40.200
10.700
50.900
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
भाग 1 ]
4241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , Dated the 19th November 2013 No. B - 1066-1-7-3-2013 - Pt .- I.-In partial modification of the Registry Notification No. B - 5564 dated 03 November 2012 & C/256 Jabalpur dated 09th January 2013 , the 25th November 2013 Monday is declared as " Holiday" for Main Seat Jabalpur , Benches at Indore/ Gwalior with their respective Registries and the Subordinate Courts on account of " Vidhan Sabha Election 2013 " .
By Order of the Hon'ble the Acting Chief Justice S. D. DUBEY, Principal Registrar (Ins . & Vig .) जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2013
क्र. C- 7925-दो- 2-38-2006 .- श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19-03-21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2013
क्र. C-7952-दो- 2-119-2006.- श्री शम्भू दयाल दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 / ( ए) 19-03/21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए प्रदान की जाती है.
क्र. C- 7949-दो- 2-20-2006 .- श्री के. एस. ठाकुर, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/( ए) 19-03-21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2013
क्र. C- 8107-दो- 2-50-2009.- श्री ए. के . जैन, जिला न्यायाधीश ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19-03-21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए प्रदान की जाती है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार .
जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2013
क्र. A-4090-दो- 2-69-2000.- श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 28 सितम्बर 2013 से 01 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 04 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-4094-दो- 2-53-2009.- श्री एम. पी. एस. अरोरा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 20 सितम्बर 2013 से 01 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 12 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी . एस. अरोरा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 4096-दो- 2-21-2005 .- श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 05 अक्टूबर 2013 से दिनांक 09 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
4242
अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 8081- दो-2-41-2013 .-श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 26 सितम्बर 2013 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 16 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 16 अक्टूबर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-8085-दो-2-18-2013.- श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 20 सितम्बर 2013 से 28 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र . C- 8087- दो-2-53-2007.- श्री आर . के . गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 23 सितम्बर 2013 से 25 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
[भाग 1 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 8089- दो - 2-4-2013 .- श्री राजीव कृष्ण जोशी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 23 सितम्बर 2013 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 19 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 16 अक्टूबर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कृष्ण जोशी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कृष्ण जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C -8091- दो- 2-15-2008 .- श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 09 अक्टूबर 2013 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 16 अक्टूबर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-8093-दो- 2-30-2012.- श्री पी. एस. कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 28 अक्टूबर 2013 से 01 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 नवम्बर 2013 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 8095-दो- 3-34-2006.- श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 28 अक्टूबर 2013 से 01 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अक्टूबर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 2 नवम्बर 2013 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-8097-दो-2-39-2011.- श्री आर. के. श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 16 नवम्बर 2013 से 20 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 8099- दो - 2-35-2006.- श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 25 सितम्बर 2013 से 01 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 07 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
4243
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 8101- दो - 2-44-2012 .- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 03 अक्टूबर 2013 से 5 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 06 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2013
क्र. C-8103-दो- 2-19-2008.- श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 03 अक्टूबर 2013 से 09 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 07 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-8105-दो-2-44-2012.-श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 09 अक्टूबर 2013 4244
से 10 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2013
क्र. C- 8304- दो-2-53-2007 .- श्री आर . के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीन , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 30 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-8310-दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 अक्टूबर 2013 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 27 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
क्र. C- 8316-दो-3-44-2013. श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 22 से 26 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ -ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पी. रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं. तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 8289-दो- 2-30-2012.-श्री पी. एस. कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 09 से 23 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पन्द्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अबकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस . कुशवाह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 8291- दो-3-43-2013.- श्रीमती मीना सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 09 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहती .
क्र. C- 8293-दो -3-44-2013. श्रीमती पी . रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 30 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
भाग 1 ]
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पी . रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 5099-दो - 2-103-2006 .- श्री उल्हास बापट , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01-11-2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D-6001-दो -2-21-2005 .- श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 25 अक्टूबर 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-6003- दो-2-48-2013.-श्री पी. के. वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 11 नवम्बर 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
4245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
क्र. D -6005-दो - 3-44-2013 .- श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 05 से 12 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पी . रायजादा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ -ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पी. रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D -6007-दो- 3-47-2003.- श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D -6009- दो-2-43-2013 .- श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 04 से 07 अक्टूबर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08 से 11 अक्टूबर 2013 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 से 16 अक्टूबर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
4246
अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-6011-दो- 2-15-2012.- श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सागर को दिनांक 03 से 05 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 06 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 6014-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 07 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 अक्टूबर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 12 से 16 अक्टूबर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
क्र. D-6016-दो- 2-32-2010 .- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 08 से 11 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 6020- दो - 2-5-2006 .- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 03 से 05 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 06 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D -6024- दो- 2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 29 अगस्त से 20 सितम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेईस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
4247
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2013
क्र. 1244 -गोपनीय - 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
सारणी
अधिकारी का नाम
(2)
क्रमांक (1)
1
श्री सनत कुमार कश्यप,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 1247 - गोपनीय - 2013- दो- 3-88-2013 .- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , छतरपुर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती नेहा श्रीवास्तव , पति " श्री अंकित श्रीवास्तव " करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2013
क्र. 1308- गोपनीय - 2013- दो - 2-1-2013 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
सारणी
अधिकारी का नाम क्रमांक
(2)
(1) 1
श्री महेश कुमार शर्मा,
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.
जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2013
क्र. A-4088-दो- 2-49-2013 .- श्री के. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/ ओ.एस.डी. ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 11 नवम्बर 2013 से 20-11-2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा , अपर जिला न्यायाधीश/ ओ.एस.डी. ( सतर्कता एवं निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के . शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपर जिला न्यायाधीश/ ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
क्र. A-4092-दो-3-59-2003 .- श्री एस. के. साहा, रजिस्ट्रार (ई ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. साहा, रजिस्ट्रार ( ई ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. साहा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( ई ) , के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
[भाग 1 4248
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 24 अक्टूबर 2013
प्र.क्र. 1 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा ( हे . में. )
(6)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
0.32
विजयराघवगढ़ मेहगांव
कटनी
बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1 , कटनी.
(महगवां)
प.ह.नं. 9,
नं. बं. 107.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. 2 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा ( हे . में. )
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
23.65
विजयराघवगढ़
कटनी
बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1 , कटनी.
प.ह.नं. 8 , खरखरी
नं. बं. 25.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 4 ) में वर्णित
पड़ने की संभावना प्र.क्र. 3- अ- 82-2013-14.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 4249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे . में )
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
3.44
कटनी
कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1 , कटनी.
बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.
विजय राघवगढ़ बम्हनगवां प.ह.नं. 13, नं. बं. 97.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 4 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा ( हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
3.03
कटनी
बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1 , कटनी.
विजयराघवगढ़ देवरी मझगवां प.ह.नं. 13,
नं. बं. 270.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. 5 - अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये 4250
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा ( हे . में )
(3)
(4) (2)
(1)
7.287 विजयराघवगढ़
कटनी
गुड़गुडौहां प.ह.नं. 13, नं. बं. 455.
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1 , कटनी.
बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा ( हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
5.930 कटनी विजयराघवगढ़ बरा प.ह.नं. 14, नं. बं. 68 .
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर सं. क्र. 1 , कटनी.
बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2013
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी 4251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील/तालुक नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) 4.68 दतिया
दतिया
रावतपुरा
अनुसूची
( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी खर्राघाट मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर संभाग क्र. - 9
दतिया (म. प्र. ) .
निर्माण हेतु .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (2)
(4) 10.672
(3) भागोर
दतिया
(1) दतिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
खर्राघाट मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर संभाग क्र. -9 कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी दतिया (म. प्र. ) .
निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2013-14 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
तहसील/तालुक नगर/ ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)
5.47 (4) (2) दतिया
(1) दतिया
(3) अगोरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. -9
दतिया (म. प्र. ) .
खर्राघाट मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
4252
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 04- अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील/तालुक नगर/ ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
2.59 दतिया
दतिया
दुर्गापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
खर्राघाट मध्यम सिंचाई कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. - 9 , दतिया ( म. प्र. ) . परियोजना की नहर निर्माण हेतु .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन् , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 6 नवम्बर 2013
प्र. क्र. 01 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :-
जिला
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल हैक्टर में निजी भूमि (2)
(4) 1.300 बड़ामलहरा
(3) मनकारी
(1) छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व )
बिजावर.
बिलाई नाला फीडर निर्माण हेतु भूमिकाअर्जन.
भू- अर्जन के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 4253
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) निजी भूमि
(3)
(1)
(4) 1.500 (2) बड़ामलहरा महाराजगंज
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बिजावर .
बिलाई नाला फीडर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
भू-अर्जन के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बुरहानपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2013
क्र. क-वाचक- भू- अर्जन-2013- प्र. क्र. 1-अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2) नेपानगर
(1) बुरहानपुर
(4) 37.21 31.92 0.88 0.39
(3) रहमानपुरा घाघरला डालमहू नावारा
योग 70.40
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर
घमनपुरा तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु भू- अर्जन.
अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 5 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 001 - अ- 82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 4254
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना देवेन्द्रनगर बखतरी निजी भूमि रकबा 9.340 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.334 है. कुल रकबा 9.674 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 002- अ-82 - वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4) (1) (2)
(3)
पन्ना देवेन्द्रनगर कुलुवा निजी भूमि रकबा 14.443 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.236 है . कुल रकबा 14.679 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
देवरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 003 - अ- 82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4) (2)
(3) घटारी
(1) पन्ना देवेन्द्रनगर
निजी भूमि रकबा 0.808 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.808 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
4255
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 004 - अ- 82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (2)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(3) देवरी
(1) पन्ना देवेन्द्रनगर
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
देवरी तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 10.889 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.110 है .
कुल रकबा 11.999 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 005- अ- 82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (2)
(1) पन्ना देवेन्द्रनगर
(3) भगेपुर
(5) है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(4) निजी भूमि रकबा 4.608 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है .
कुल रकबा 4.608 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 006 - अ-82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (1) पन्ना
रनवाहा (3)
(2) देवेन्द्रनगर
(5) संभाग , पन्ना. है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन देवरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु .
(4) एवं शासकीय भूमि रकबा 23.449 है. निजी भूमि रकबा 209.168
कुल रकबा 232.617 है .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 007- अ-82 - वर्ष 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा [भाग 1 4256
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
पन्ना
पन्ना
अहिरगवां
है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बिलखुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 47.375 एवं शासकीय भूमि रकबा 10.675 है.
कुल रकबा 58.050 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 010- अ- 82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(2)
(3)
(1)
पन्ना
पन्ना
बिलखुरा
संभाग, पन्ना.
बिलखुरा ता तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 71.118 है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं शासकीय भूमि रकबा 17.000 है.
कुल रकबा 88.118 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 9 दिसम्बर 2013
क्र. 2384- भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में )
(6)
(5)
(2)
(4) 1.56
रामपुर नैकिन
(3) पटेहरा
(1) सीधी
रामपुर वितरक नहर की पटेहरा सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी
(म. प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
4257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 20 अगस्त 2013
पत्र क्र. 1745 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- गोपद बनास
(ग ) नगर/ग्राम- कुबरी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.316 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.02
137
0.035
159
0.025
160
0.02
185
0.04
186
0.04
301
0.075
305
308
0.032
0.04
309
310
0.04
0.015
311
352
0.01
358
0.09
372
0.08
0.015
373
403
0.09
0.035
412
433
0.02
434
0.01
(2)
(1)
435
0.01
0.032
442
0.01
456
0.05
468
0.015
469
0.02
476
495
0.14
0.05
496
0.045
498
0.05
499
0.02
500
0.05
617
0.02
618
0.04
626/1
626/2
0.04
626/3
0.04
0.09
626/4
0.05
627
0.030
630
0.04
633/2
650
0.04
0.04
651
653
0.01
776
0.04
787
Nill
0.05
792
0.10
795
0.04
835
837
0.04
0.045
839
0.05
851
0.04
875
0.03
890
0.07
926
0.03
927
0.04
928
0.05
929
0.01
988
0.03
989
0.165
1044
1046
0.16
0.05
1070 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
4258
(2) (1)
0.015 1082/1
0.015 1082/2
0.015 1082/3
0.015 1082/4
0.04 1110
0.05 1263
1288
0.05
0.065 1317
0.06 1323
1326
0.10
0.019 1401
0.04 1422
0.04 1423
1434
0.04
0.045 1435
1436
0.02
0.075 1438
0.032 1442
0.05 1443
1450
0.035 1481/2
0.06
0.05 1483
0.05 1484
1485
0.08 1489
0.03
0.15 1614
0.025 1616
0.03 1617
1620
0.05 1621
0.15
0.165 1622
1624
0.135 1625
0.132 1846
0.06
0.65 1847
1870
0.16 1883
0.01
0.16 1884
0.01 1892
0.08 1893
1894
0.16
0.032 1925
(2)
(1)
0.03
1926
0.02
1991
0.14
1997
0.10
2016
0.02
2018
0.03
2025
0.075
2033
0.10
2035
2079
0.010
2081
0.08
0.014
2085
2086
0.01
0.05
2097
0.05
2098
0.05
2099
0.10
2121
0.08
2126
0.24
2131
0.03
2132
0.204
2142
2143
0.05
2144
0.675
2152
0.11
2153
0.16
0.156
2162
0.09
2166
0.08
2168
2170
0.02
0.02
2171
योग . 8.316
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 22 अक्टूबर 2013
क्र. भू-अर्जन-2012-13-1375.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- करैरा
(ग) नगर/ ग्राम- बडौरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-189.70 हेक्टर अशासकीय भूमि.
खसरा नम्बर
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.420
409
0.220
417/1
417/2/1
0.290
417/2/2
0.380
1.120
429
0.250
430/मिन-1
430/मिन-2
0.050
0.820
431
0.620
449
0.840
450
452/1/2
0.500
0.500
452/1/3
1.000
452/1/5
453
0.460
454
0.120
0.320
464
465
0.240
467
0.200
472
0.300
473/1
0.280
(1)
(2)
0.300
473/2
0.400
474
0.470
476/1/1
0.170
524/1
524/2
0.190
0.060
524/3
526/1/4
0.020
526/1/5
0.670
526/1/6
0.600
526/1/7
0.580
0.060
531
534
0.710
1.960
535
1.100
537/1
0.390
537/2
0.900
538/1
538/2/1
0.850
538/2/2
1.000
1.200
539/1
1.600
539/2/1
539/2/2
1.150
1.400
540/1
540/2
1.200
540/3/1
1.900
1.000
540/3/2
1.420
540/3/3
0.610
541
542/1
1.250
1.850
543
544
0.660
545
0.640
1.030
546
547
1.010
554/1
0.260
0.380
554/2
555
1.550
2.020
556
557
0.110
559
2.280
1.940
560
561
0.510
563
0.320
0.420
564
570
0.030 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
4260
(2) (1)
572/1
0.400 572/2
0.640
0.410 574
0.600 575
0.220 577
0.270 580/1
580/2
0.380
0.470 581/1
581/2
0.070
0.220 582
1.060 586
587
0.300 588
0.460
1.120 589
0.020 590
0.060 591
0.130 678/1
0.880 678/2
0.730 679
0.600 681
0.310 682
0.320 683/1
683/2
0.880
0.010 683/3
0.110 686
0.210 687/मिन-1
687/मिन-2
0.200
1.120 688
0.090 689
690
1.040
0.790 691
0.600 692
0.210 693
0.850 694
0.420 696
697
0.310
0.390 698
0.390 699
1.130 700
0.310 701
0.150 702/1
702/2
0.350
1.000 703/1/2
1.600 703/2
(2)
(1)
704/1
0.200
0.320
704/2
0.760
706
707
0.190
708
0.110
0.280
709
710
0.140
0.240
711
0.600
712
0.320
714
0.200
715
0.840
716
718
0.580
0.310
719
0.350
720
0.510
721
723
0.170
0.410
724
0.220
724/मिन-1
725
0.610
0.320
726
727
0.310
0.120
728
0.340
729/1
729/2
0.090
0.090
730
0.150
732
0.200
733/1
0.260
733/2
734
0.030
0.030
735
737
1.180
738
0.210
0.740
739
740
0.210
741
0.120
742
0.110
0.220
743
0.180
744
0.190
745
746
0.100
747
0.050
0.190
748
0.550
749 4261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.200 751
0.210 753/1
0.400 753/2
0.670 754
755
0.320
0.300 756
758
0.300
0.130 759/1
0.300 759/2
760
1.150
0.600 761
2.020 763
764/1
0.900 765/1/1
0.780
0.780 765/1/2
0.770 765/1/3
0.710 765/2
0.760 765/मिन/2
766
0.120 767
0.170 768
0.830
0.730 769
0.630 770/1
0.630 770/2
0.560 770/3/1
0.280 770/3/2
0.230 771
0.700 772
0.790 773
0.470 774
775
1.850
0.010 776/1
776/2
0.380
0.370 776/3
776/4
0.370
0.080 777
778
1.650
0.280 779
0.670 780
0.110 781
0.140 782
0.170 783
785
0.310 786/1
0.580
(2)
(1)
0.700
786/2
0.080
788
0.220
789
0.240
790
0.010
792
0.120
793/1
793/2
0.040
0.040
793/3
793/4
0.040
0.320
793/5
0.380
793/6
0.700
793/7
0.490
794
795
0.450
0.980
796
797
0.900
798
0.480
0.650
799
800
0.120
0.350
801
807/1
0.120
0.320
807/2
0.800
808
809
0.270
0.370
810
1.120
811
0.040
812/1/1
0.050
812/1/2
0.090
812/2
0.080
812/3
0.090
812/4
812/5/1
0.060
0.030
812/5/2
0.230
813
814
0.230
815/1
0.130
0.140
815/2
0.230
816/1
0.110
816/2
817
0.180
818
1.930
819/1
0.100
0.100
819/2
820
0.620 4262
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.060 821
822
0.050 823
0.100
0.090 824
0.820 825
0.800 826
0.220 827
0.270 833
0.090 836
1.510 839
0.720 840
0.230 862
863
0.230 866
0.510
0.280 867
868
0.290 869
0.350 871
0.090
0.080 872
0.200 873
874
0.190 875
0.140 876
0.140 877
0.730
0.330 878
0.250 879
880
0.200
0.190 881
0.220 882
0.210 884/1/1
0.100 884/1/2
0.120 884/2
884/3
0.110
0.680 886
0.460 887
888
0.250
0.100 890
891
0.190
0.220 892
0.100 893
917
0.050
0.150 918
0.110 919
920
0.170
(2)
(1)
0.860
923
0.470
924
925
0.190
0.100
926
927
0.050
0.070
929/1
0.110
935
0.100
936
0.070
937
0.070
938
0.060
939
0.030
946
0.150
948
0.150
950
0.270
951/1
0.270
951/2
0.070
952
0.090
953
955
0.580
956/1
0.070
0.080
956/2
0.070
957
0.040
958
0.080
959
0.070
960
0.070
961
0.070
962
0.150
963
964
0.300
965
0.150
0.030
974
975
0.150
976
0.110
0.030
977
0.260
978
0.040
981
982
0.050
0.110
983
0.120
984
0.130
985
0.130
986
0.240
987
988/1
0.150
0.120
988/2 4263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.180 989/1
0.320 989/2
1796
0.090 2138/1
0.090
0.570 2139
0.300 2140/1
0.300 2140/2
0.400 2142
0.290 2143
0.210 2144/1
0.180 2145/2
0.360 2146/1
2146/2
0.370 2146/3
0.370 2147/2/1
0.080
0.100 2147/2/2
2148
1.000 2149
0.570 2150
0.210
0.620 2151/1/1
0.850 2151/2
0.150 2151/3/1
0.010 2152/1
0.800 2152/2
2153
0.430 2154
0.070 2155/1
0.430
0.420 2155/2
0.390 2156
0.800 2157
2159
2.060
1.650 2160
1.350 2161/1
0.590 2161/2
0.080 2162/1
2162/2
0.070
0.750 2167
0.560 2168
0.830 2169/1
0.830 2169/2
0.830 2169/3
0.070 2170
0.330 2171
0.340 2172/1
(2)
(1)
0.350
2172/2
0.180
2173
2174/1
0.120
0.130
2174/2
2175
0.360
2176
0.030
0.510
2177
1.150
2178
0.150
2179/1
0.200
2179/2
1.090
2180
2181
0.110
2182
0.770
0.320
2183
0.240
2184/1
2184/2
0.050
1.140
2185
0.350
2186
0.120
2187/1
0.150
2187/2
1.010
2188
1.310
2189
2190/1
0.650
0.570
2190/2
2191/1
2.210
0.610
2191/2
2192/1
0.390
2192/2
0.590
0.590
2193/1
0.180
2193/2
0.740
2194
0.090
2195/1
2195/2
0.750
0.740
2196
0.160
2197
0.100
2198
0.110
2199/1
0.340
2199/2
2200/1
0.440
2200/2
0.230
0.440
2202
0.230
2203/1
0.500
2203/3
2208
0.050 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
4264
(2)
(1)
0.290
2209
2210
0.100
1.100
2216
0.170
2217
2218
1.540
2219/1
0.470
2273
0.630
0.230
2275/1
2275/2
1.000
2286/2
0.190
0.600
2290
2291
0.200
0.470
2292/2
0.140
2293
0.300
2294
योग : 189.700
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
शिवपुरी, दिनांक 30 नवम्बर 2013
क्र. भू-अर्जन- 2012-13-692.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- पिछोर
(ग) नगर/ ग्राम- बामौरडामरोन
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 55.32 हेक्टेयर अशासकीय भूमि.
खसरा नम्बर
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
2.73
3
6
2.38
0.44
8
(2)
(1)
0.32
9
20
0.50
0.42
21
1.00
22
119
0.10
0.31
121
0.18
122
0.05
337
338
0.15
340
0.07
342
1.32
0.11
343
0.70
344
345
0.15
0.60
354/1
0.60
354/2
354/3
1.74
0.60
355/1
355/2
0.23
0.10
355/3
0.23
356
357
0.97
358
8.05
3.59
359
1.57
360
361
0.24
0.09
362
0.19
363
3.68
365
0.25
460
3.68
492
1.04
493
495
0.11
0.81
496
497
0.34
500
2.20
4.27
517
519
1.83
1.73
520
521
3.88
522
0.33
0.08
523
1.17
524
551
0.19
योग : 55.32 4265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 09/अ-82/12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की जूनापानी नहर परियोजना के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील-शामगढ़
(ग) ग्राम- बासखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.400 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा
(हेक्टर में )
(2)
(1)
21
0.400 योग : 0.400
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जूनापानी नहर परियोजना हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है .
ईश्यूक्र. 94- प्र.क्र. 10/अ-82/2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील- सीतामऊ
(ग) ग्राम-पारली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.510 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.070
267
0.070
266 मिन 2
0.070
266 मिन 3
0.070
266 मिन 4
0.070
266 मिन 5
0.070
264
0.050
174
0.040
173
योग : 0.510
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रहीमगढ़ तालाब की नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी , सीतामऊ , जिला मन्दसौर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 5 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 001 - अ-82 -वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया 4266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-अमानगंज
(ग) ग्राम- महेबा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-91.155 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.800
4724/2
निजी भूमि 4725
0.330
निजी भूमि
0.077
4780/1
निजी भूमि 4772/2ख
0.090
निजी भूमि 4780/2
0.077
निजी भूमि
0.243
5121/1
निजी भूमि
0.081
5121/2ख
निजी भूमि
0.105
4772/13/2
निजी भूमि
0.081
5101
निजी भूमि
0.105
4772/13/1
निजी भूमि 4740
0.030
निजी भूमि
0.142
4741/2
निजी भूमि 4742
0.025
निजी भूमि
0.085
5712/1
निजी भूमि
0.243
5713
निजी भूमि 5714
0.008
निजी भूमि 5715
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निजी भूमि
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5693
निजी भूमि
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5694
निजी भूमि
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5696
निजी भूमि
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5698
निजी भूमि 5699
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निजी भूमि
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5700
निजी भूमि 5722
0.138
निजी भूमि 5724
0.057
निजी भूमि 5746/2
1.376
निजी भूमि
0.174
4741/1
निजी भूमि 5756
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निजी भूमि
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5758
निजी भूमि 5759
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निजी भूमि
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निजी भूमि 5761
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निजी भूमि
0.040
5754
निजी भूमि
0.105
5797
निजी भूमि
1.238
4745
निजी भूमि
0.121
4746
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.081
4747
निजी भूमि 4748
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निजी भूमि 4749
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निजी भूमि 4754
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निजी भूमि
0.040
4757
निजी भूमि 4758
0.040
निजी भूमि 4759/1
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निजी भूमि 4759/3
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निजी भूमि
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5729
निजी भूमि 5730
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निजी भूमि
1.548
4743
निजी भूमि 4744
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0.510
निजी भूमि
0.212
5619/3
निजी भूमि 5624
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निजी भूमि
0.162
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निजी भूमि 5657/3
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निजी भूमि
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5675
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निजी भूमि
0.008
5677
निजी भूमि
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5679
निजी भूमि 5703/2
0.030
निजी भूमि 5705/2
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निजी भूमि
0.190
5799/2
निजी भूमि 5710/2
0.150
निजी भूमि
0.202
4751
निजी भूमि 5602/1 अ
0.435
निजी भूमि
0.004
5618/1
निजी भूमि 5619/1
0.425
निजी भूमि
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5663
निजी भूमि 5767
0.227
निजी भूमि
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5630
निजी भूमि 5684
0.162
निजी भूमि
0.085
5709/2
निजी भूमि
0.032
5741
निजी भूमि
0.136
5743/1
निजी भूमि
1.052
5744/1
निजी भूमि
0.400
5586/1
निजी भूमि 4752
0.097
निजी भूमि
0.073
4756
निजी भूमि 5124
0.219
निजी भूमि 5126/2
0.134
निजी भूमि 5721
0.235
निजी भूमि 4753
0.121
निजी भूमि 4755
0.081
निजी भूमि भाग 1 ]
4267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
(3) 5720/1
0.134
निजी भूमि 5748/2
0.534
निजी भूमि
0.065
5749/2
निजी भूमि 5752
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निजी भूमि 5766/1
0.117
निजी भूमि 5658
0.332
निजी भूमि 5688
0.219
निजी भूमि 5720/2
0.133
निजी भूमि
0.190
4759/2
निजी भूमि
0.016
4761
निजी भूमि
0.016
4762
निजी भूमि
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4763
निजी भूमि
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4764
निजी भूमि 4766
0.024
निजी भूमि 4767
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निजी भूमि
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निजी भूमि
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निजी भूमि 4776
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4777
निजी भूमि
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4778
निजी भूमि
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4780/6068
निजी भूमि
0.080
4782
निजी भूमि
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4771/1
निजी भूमि
0.081
4771/2
निजी भूमि
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4771/3
निजी भूमि
0.065
4771/4
निजी भूमि
0.049
5695
निजी भूमि
0.024
5725
निजी भूमि 5747/1
0.085
निजी भूमि 4772/13/3
0.233
निजी भूमि 4772/1 ख
0.129
निजी भूमि
0.097
4772/2क
निजी भूमि
0.081
5121/2क
निजी भूमि
0.324
4781
निजी भूमि
0.600
4784
निजी भूमि
0.648
4783
निजी भूमि
0.332
5102
निजी भूमि
0.154
5103
निजी भूमि 5110
0.073
निजी भूमि 5111
0.121
निजी भूमि 5112
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निजी भूमि 5114/2
0.459
निजी भूमि 5120
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निजी भूमि 5122/2
0.332
निजी भूमि 5580
0.219
निजी भूमि 5581
0.057
निजी भूमि (1)
(2)
(3) 5606/2
0.041
निजी भूमि
0.243
5607/2
निजी भूमि 5608
0.097
निजी भूमि 5609/2
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निजी भूमि 5114/3
0.100
निजी भूमि 5113
0.030
निजी भूमि 5114/1
0.900
निजी भूमि 5117
0.640
निजी भूमि 5119
0.291
निजी भूमि 5130
0.186
निजी भूमि 5115
0.243
निजी भूमि 5131
0.971
निजी भूमि
0.291
5593
निजी भूमि 5122/1
0.332
निजी भूमि 5123
0.024
निजी भूमि 5125
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निजी भूमि 5126/1
0.554
निजी भूमि
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5127
निजी भूमि
0.024
5128
निजी भूमि
0.160
5610
निजी भूमि 5512
1.711
निजी भूमि 5513
0.081
निजी भूमि
0.943
5514/1
निजी भूमि 5514/2
0.942
निजी भूमि
0.202
5515/1
निजी भूमि
0.203
5515/2
निजी भूमि
0.081
5568
निजी भूमि 5569
1.538
निजी भूमि
0.316
5570
निजी भूमि
0.194
5571
निजी भूमि 5569/6074
0.202
निजी भूमि
2.080
5516
निजी भूमि
0.243
5517
निजी भूमि 5518
0.943
निजी भूमि
0.100
5519
निजी भूमि 5522
0.100
निजी भूमि 5524/1
0.060
निजी भूमि 5524/2
0.060
निजी भूमि 5525/1
0.070
निजी भूमि
0.070
5525/2
निजी भूमि
0.025
5525/3
निजी भूमि 5526/1
0.045
निजी भूमि
0.045
5526/2
निजी भूमि
0.160
5527
निजी भूमि
0.154
5528
निजी भूमि
0.070
5549/1
निजी भूमि
0.070
5549/2
निजी भूमि
0.027
5734/1
निजी भूमि 4268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(2)
(3) (1)
5734/3
0.027
निजी भूमि 5566/1
0.049
निजी भूमि
0.027
5575/1
निजी भूमि
0.027
5575/3
निजी भूमि
0.004
5618/2
निजी भूमि 5635/2क
0.054
निजी भूमि
0.054
5635/2ख
निजी भूमि
0.054
5635/2 ग
निजी भूमि
0.004
5703/1 क
निजी भूमि
0.003
5703/1 ग
निजी भूमि 5704/1
0.035
निजी भूमि
0.035
5704/3
निजी भूमि
0.027
5705/1 क
निजी भूमि
0.026
5705/1 ग
निजी भूमि 5706/1
0.019
निजी भूमि 5706/3
0.019
निजी भूमि 5709/ 1 क
0.026
निजी भूमि 5709/1 ग
0.029
निजी भूमि 5710/1 क
0.049
निजी भूमि 5710/ 1 ग
0.050
निजी भूमि
0.057
5742/1
निजी भूमि
0.005
5738/1
निजी भूमि
0.005
5738/2
निजी भूमि
0.005
5738/3
निजी भूमि
0.057
5742/2
निजी भूमि
0.056
5742/3
निजी भूमि 5660/1
0.097
निजी भूमि
0.097
5660/3
निजी भूमि 5567/1
0.404
निजी भूमि 5567/2
0.405
निजी भूमि
0.405
5567/3
निजी भूमि 5566/2
0.049
निजी भूमि 5566/3
0.048
निजी भूमि 5575/2
0.027
निजी भूमि
0.097
5660/2
निजी भूमि 5703/ 1 ख
0.003
निजी भूमि 5704/2
0.035
निजी भूमि 5705/ 1ख
0.026
निजी भूमि 5706/2
0.019
निजी भूमि 5709/ 1 ख
0.030
निजी भूमि
0.050
5710/ 1 ख
निजी भूमि 5734/2
0.027
निजी भूमि 5572
0.121
निजी भूमि 5573/1
0.425
निजी भूमि 5584
0.024
निजी भूमि 5585
0.405
निजी भूमि 5711
0.219
निजी भूमि 5712/2
0.085
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.372
5723
निजी भूमि 5726
0.073
निजी भूमि 5727
0.032
निजी भूमि
0.154
5728
निजी भूमि
0.049
5731
निजी भूमि 5132
0.243
निजी भूमि
0.546
5573/2
निजी भूमि
0.129
5574
निजी भूमि
0.049
5578
निजी भूमि 5579
0.291
निजी भूमि 5587/2
0.046
निजी भूमि 5588/2
0.413
निजी भूमि 5576
0.454
निजी भूमि
0.065
5577
निजी भूमि 5602/ 1 ख
0.375
निजी भूमि
0.061
5603/1
निजी भूमि 5605
0.016
निजी भूमि
0.162
5635/1
निजी भूमि 5657/1
0.327
निजी भूमि 5662
0.291
निजी भूमि 5669
0.040
निजी भूमि
0.227
5670
निजी भूमि 5707
0.081
निजी भूमि
0.089
5708
निजी भूमि 5743/2
0.050
निजी भूमि 5744/2
1.052
निजी भूमि 5753
0.049
निजी भूमि
0.008
5582
निजी भूमि 5583
0.202
निजी भूमि 5586/2
0.458
निजी भूमि 5587/1
0.046
निजी भूमि 5588/1
0.412
निजी भूमि 5587/3
0.070
निजी भूमि 5588/3
0.413
निजी भूमि 5589
0.024
निजी भूमि 5590
0.413
निजी भूमि
0.040
5591
निजी भूमि
0.729
5594/1
निजी भूमि 5595
0.057
निजी भूमि 5598
0.162
निजी भूमि 5592
1.254
निजी भूमि 5594/2
0.728
निजी भूमि 5596/2
0.334
निजी भूमि
0.073
5597
निजी भूमि
0.146
5599
निजी भूमि
0.024
5600
निजी भूमि 5601
0.235
निजी भूमि 5602/2
0.355
निजी भूमि भाग 1 ]
4269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(3)
(2)
(1)
5603/2
0.060
निजी भूमि
0.078
5671/2क
निजी भूमि 5671/ 2ख
0.078
निजी भूमि 5671 / 2 ग
0.078
निजी भूमि 5606/1
0.040
निजी भूमि 5607/1
0.243
निजी भूमि 5609/1
0.227
निजी भूमि 5625
0.049
निजी भूमि 5626
0.170
निजी भूमि
0.016
5627
निजी भूमि 5628
0.138
निजी भूमि 5629
0.138
निजी भूमि
0.070
5619/2ख
निजी भूमि 5619/2 ग
0.071
निजी भूमि 5619/2क
0.071
निजी भूमि 5631
0.140
निजी भूमि 5633/1
0.038
निजी भूमि 5633/2
0.038
निजी भूमि 5633/3
0.037
निजी भूमि
0.097
5634
निजी भूमि
0.138
5636
निजी भूमि 5651
0.987
निजी भूमि
0.518
5652
निजी भूमि 5653
0.952
निजी भूमि 5654
0.769
निजी भूमि 5655
0.680
निजी भूमि
0.320
5768/1
निजी भूमि
0.162
5769
निजी भूमि 5772
0.243
निजी भूमि
0.324
5773
निजी भूमि 5659
0.340
निजी भूमि
0.222
5667/2
निजी भूमि 5657/2
0.277
निजी भूमि
0.190
5799/1
निजी भूमि 5661
0.308
निजी भूमि
0.223
5667/1
निजी भूमि 5672
0.299
निजी भूमि
0.065
5673
निजी भूमि 5674
0.057
निजी भूमि
0.040
5682
निजी भूमि 5683
0.049
निजी भूमि
0.372
5687
निजी भूमि
0.154
5689
निजी भूमि 5690
0.235
निजी भूमि 5692
0.073
निजी भूमि 5697
0.024
निजी भूमि 5701
0.049
निजी भूमि
0.324
5732
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
5733
0.024
निजी भूमि
0.065
5736
निजी भूमि
0.356
5737
निजी भूमि
0.057
5702
निजी भूमि 5678
0.008
निजी भूमि
0.040
5680
निजी भूमि
0.372
5686
निजी भूमि 5691/1
0.133
निजी भूमि 5691/2
0.133
निजी भूमि 5717
0.429
निजी भूमि
0.470
5719
निजी भूमि 5735/1
0.124
निजी भूमि
0.124
5735/2
निजी भूमि
0.124
5735/3
निजी भूमि
0.032
5739
निजी भूमि
0.032
5750
निजी भूमि
0.040
5751
निजी भूमि 5740
0.186
निजी भूमि 5745
0.105
निजी भूमि 5746/1
1.376
निजी भूमि
0.085
5747/2
निजी भूमि 5748/1
0.534
निजी भूमि
0.064
5749/1
निजी भूमि 5762
0.105
निजी भूमि 5763
0.024
निजी भूमि 5764
0.057
निजी भूमि 5766/2
0.118
निजी भूमि
0.097
5765
निजी भूमि 5768/2
0.683
निजी भूमि 5770
0.494
निजी भूमि 5649
0.858
निजी भूमि
0.073
5771
निजी भूमि 5774
0.930
निजी भूमि 5775
0.032
निजी भूमि 5776
0.380
निजी भूमि 5777
0.081
निजी भूमि 5781
0.243
निजी भूमि 5782
0.502
निजी भूमि
0.138
5783
निजी भूमि 5784
0.186
निजी भूमि
0.235
5786
निजी भूमि 5787
0.987
निजी भूमि 5788
0.462
निजी भूमि 5789
0.065
निजी भूमि 5790
0.648
निजी भूमि 5791
0.049
निजी भूमि
0.462
5792
निजी भूमि 5793
0.040
निजी भूमि 4270
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(3) (1)
(2)
0.494
5794
निजी भूमि
0.283
5795
निजी भूमि
0.481
5796
निजी भूमि
0.300
5808
निजी भूमि
0.100
5809
निजी भूमि
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5778
निजी भूमि
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5779
निजी भूमि
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5780
निजी भूमि
0.055
5810/1
निजी भूमि
0.200
5814/1
निजी भूमि
0.055
5810/2
निजी भूमि
0.200
5814/2
निजी भूमि 5813/1
0.647
निजी भूमि
0.648
5813/2
निजी भूमि
0.340
5819/1
निजी भूमि
1.202
5785
निजी भूमि
0.100
5823
निजी भूमि
0.100
5824
निजी भूमि
0.923
4781/6069/1
निजी भूमि 4781/6069/2
0.250
निजी भूमि
0.316
5647
निजी भूमि
0.395
5596/1
निजी भूमि योग .. 91.155
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 002 - अ- 82- वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- बांधीकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.400 हैक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.090
271/1
निजी भूमि
0.170
104
निजी भूमि
0.080
30/1क
निजी भूमि
0.060
28
निजी भूमि
0.280
30/1ख
निजी भूमि 34/1
0.320
निजी भूमि
1.200
36
निजी भूमि 41/1
0.100
निजी भूमि 42/2
1.100
निजी भूमि 43/1क
0.140
निजी भूमि
0.080
50/1
निजी भूमि
1.550
44/1
निजी भूमि 44/2
1.520
निजी भूमि 45/1
0.290
निजी भूमि 46/1
0.030
निजी भूमि
0.210
47/2क
निजी भूमि 49/1
0.880
निजी भूमि
0.240
40/1
निजी भूमि 52/1
0.110
निजी भूमि
0.040
71/1
निजी भूमि
0.110
72/1
निजी भूमि
0.020
659
निजी भूमि
0.350
37/2क
निजी भूमि
0.400
37/3
निजी भूमि 145
0.600
निजी भूमि
0.620
146
निजी भूमि 152
0.350
निजी भूमि
0.130
155
निजी भूमि 257/3
0.330
निजी भूमि
0.230
257/4
निजी भूमि
0.100
551/ 1क
निजी भूमि 651/1
0.120
निजी भूमि
0.040
652
निजी भूमि
0.040
653
निजी भूमि
0.120
655/1क
निजी भूमि
0.090
679/1
निजी भूमि 628
0.530
निजी भूमि 629
0.240
निजी भूमि
0.940
632
निजी भूमि 657
0.190
निजी भूमि 4271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
0.210
658
निजी भूमि
0.150
105
निजी भूमि योग .. 14.400
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 003 - अ- 82- वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- बरबसपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.215 हैक्टेयर.
खसरा नेम्बर
अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(2)
भूमि का प्रकार (3) (1)
0.250
1671/2
निजी भूमि
0.052
1672
निजी भूमि
0.100
1677
निजी भूमि
0.005
1681
निजी भूमि
0.112
1682
निजी भूमि
0.032
1683
निजी भूमि
0.138
1741
निजी भूमि 1742
0.069
निजी भूमि
0.008
1757
निजी भूमि 1752
0.176
निजी भूमि
0.218
1758
निजी भूमि 1835
0.100
निजी भूमि 1836
0.032
निजी भूमि
0.001
1838
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.020
1753
निजी भूमि 1754
0.097
निजी भूमि 1843
0.002
निजी भूमि
0.094
1844
निजी भूमि
0.029
1942
निजी भूमि 1845
0.085
निजी भूमि
0.067
1846
निजी भूमि
0.018
1847
निजी भूमि 1848
0.023
निजी भूमि 1849
0.050
निजी भूमि
0.210
1856
निजी भूमि
0.085
1857
निजी भूमि 1858
0.049
निजी भूमि
0.078
1859
निजी भूमि
0.040
1950
निजी भूमि 1951
0.011
निजी भूमि
0.030
1954
निजी भूमि
0.010
1955
निजी भूमि
0.131
1956
निजी भूमि
0.010
1949
निजी भूमि
0.073
1957
निजी भूमि
0.004
1958
निजी भूमि
0.337
1959
निजी भूमि
0.369
1966
निजी भूमि योग 3.215
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 004- अ-82- वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर 4272
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
(ग) ग्राम- नचनौरा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-24.25 हैक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
1273
0.05
निजी भूमि 1275
0.33
निजी भूमि 1276
0.09
निजी भूमि
0.10
1277
निजी भूमि 1278
0.08
निजी भूमि 1279
0.05
निजी भूमि
0.02
1280
निजी भूमि 1281
0.20
निजी भूमि
0.15
1312
निजी भूमि
0.05
1313
निजी भूमि
0.11
1314
निजी भूमि 1315
0.11
निजी भूमि
0.05
1317
निजी भूमि
0.05
1318
निजी भूमि
0.07
1319
निजी भूमि
2.50
1466
निजी भूमि 1467
0.11
निजी भूमि 1468/1
0.11
निजी भूमि 1468/2
0.25
निजी भूमि
0.40
1469
निजी भूमि 1470
0.15
निजी भूमि
0.07
1471
निजी भूमि 1472
0.25
निजी भूमि 1473
0.25
निजी भूमि
0.08
1474
निजी भूमि 1475
0.32
निजी भूमि 1476
0.18
निजी भूमि
0.80
1477
निजी भूमि 1532
0.50
निजी भूमि
0.15
1533/1
निजी भूमि 1533/2
0.15
निजी भूमि 1534
0.04
निजी भूमि
0.02
1535
निजी भूमि 1537
0.30
निजी भूमि
0.22
1538
निजी भूमि 1540
0.02
निजी भूमि
0.04
1541
निजी भूमि 1542
0.26
निजी भूमि 1543/1
0.05
निजी भूमि
0.06
1544/1
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.12
1544/3
निजी भूमि 1546
0.02
निजी भूमि 1547
0.45
निजी भूमि 1548/1
0.51
निजी भूमि 1548/2
0.50
निजी भूमि 1549
0.49
निजी भूमि 1550
0.03
निजी भूमि 1551
0.03
निजी भूमि 1552
0.54
निजी भूमि
2.00
1554
निजी भूमि 1555
0.20
निजी भूमि 1557
0.20
निजी भूमि 1558
0.24
निजी भूमि 1559
0.37
निजी भूमि 1560
0.20
निजी भूमि
0.20
1561
निजी भूमि 1562
1.30
निजी भूमि 1563
0.03
निजी भूमि
0.36
1564
निजी भूमि 1565
1.30
निजी भूमि 1567
0.51
निजी भूमि
0.05
1468
निजी भूमि
0.40
1569
निजी भूमि
0.38
1570
निजी भूमि 1571
0.03
निजी भूमि 1572
0.87
निजी भूमि 1573
0.30
निजी भूमि 1574
0.03
निजी भूमि 1575
0.18
निजी भूमि 1576
0.16
निजी भूमि
0.33
1577
निजी भूमि
0.12
1578
निजी भूमि
0.10
1579
निजी भूमि
0.14
1580
निजी भूमि
0.03
1581
निजी भूमि 1582
0.28
निजी भूमि
0.16
1583
निजी भूमि
0.23
1584
निजी भूमि
0.18
1618
निजी भूमि
0.11
1619
निजी भूमि
0.25
1621
निजी भूमि 4273
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.05
1622
निजी भूमि
0.09
1623/1
निजी भूमि
0.09
1623/2
निजी भूमि 1624
0.31
निजी भूमि 1625
0.18
निजी भूमि 1626
0.25
निजी भूमि
0.16
1627
निजी भूमि
0.40
1628
निजी भूमि
24.25
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नचनौरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 005 - अ- 82- वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) छूटे हुये रकबों का ( पूरक अवार्ड ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- धनोखर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.734 हैक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हैक्टेयर में )
(2)
भूमिका प्रकार (3) (1)
0.630
875
निजी भूमि
0.150
814/2
निजी भूमि
0.300
816/1
निजी भूमि
0.180
830
निजी भूमि
0.200
831
निजी भूमि
0.200
834
निजी भूमि
0.700
837
निजी भूमि
0.410
838
निजी भूमि
0.560
839
निजी भूमि
0.370
840
निजी भूमि
0.250
805/1
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.190
805/2
निजी भूमि 807
0.630
निजी भूमि
0.380
817/2
निजी भूमि
1.050
812
निजी भूमि 817/1
0.150
निजी भूमि 781
0.090
निजी भूमि
0.040
879
निजी भूमि
0.360
880/1
निजी भूमि 867
0.500
निजी भूमि
1.270
866
निजी भूमि
0.780
800
निजी भूमि 827
1.000
निजी भूमि
0.260
829/1
निजी भूमि
2.000
811
निजी भूमि
0.300
878
निजी भूमि
0.264
894
निजी भूमि
0.290
801/1
निजी भूमि
0.150
814/1
निजी भूमि
0.300
816/2
निजी भूमि
0.150
801/2क
निजी भूमि
0.150
801/2ख
निजी भूमि
0.570
798
निजी भूमि
0.600
815
निजी भूमि
0.080
911
निजी भूमि
0.610
802
निजी भूमि
0.560
799
निजी भूमि 808
0.170
निजी भूमि 809
0.660
निजी भूमि
1.020
810
निजी भूमि
0.640
829/2
निजी भूमि
0.200
872
निजी भूमि
0.410
874
निजी भूमि 868
0.250
निजी भूमि
0.520
870
निजी भूमि 871
0.030
निजी भूमि 869
0.160
निजी भूमि योग .. 20.734
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4274
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 11 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम- खजूरी शमशाबाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.499 हेक्टेयर.
सर्वे
रकबा
नंबर
(हे. में. )
(1)
(2)
14/1
0.031
17/1/1
0.153
26
0.082
25
0.118
24
0.051
21/2
0.162
20
0.027
34/1/1
0.090
0.045
62
50/2
0.102
51/2
0.050
51/5
0.050
121
0.121
124/1/क/2
0.086
(2)
(1)
124/1 /ख/2
0.090
123
0.100
148
0.040
147
0.145
0.040
220/1/क
220/2
0.070
0.157
219/1
218/1 /1/क
0.080
0.100
218/ 1 / 1 /ख
213
0.110
120/1
0.021
124/2
0.090
12
0.027
214/1
0.060
219/2
0.040
149
0.027
0.085
223
0.081
260
261/1
0.048
0.050
261/2
261/3
0.048
356
0.135
360/1
0.064
0.074
360/2/2
360/2/1
0.027
0.157
361/1
362/2/1
0.429
362/2/2
0.040
0.020
362/Min- 1
366/1
0.033
योग .. 3.656
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4275
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 23 - अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम- पिपलधार
(घ) लगभग क्षेत्रफल 6.628 हेक्टयर.
सर्वे
रकबा
नंबर
(हे. में. )
(1)
(2)
631/2/1
0.105
630/1
0.045
627/1
0.115
628/1/2
0.180
628/1/1
0.180
585
0.311
618
0.234
619
0.022
622/1
0.080
616/2
0.605
616/3 ब
0.070
616/4
0.277
613/1
0.140
613/2
0.140
612
0.310
604
0.191
605/2
0.162
626/1
0.188
1142/1/2
0.160
1143
0.180
(2)
(1)
0.237
1144/1/2
1144/2
0.145
1144/3
0.095
0.010
393/3
395/1/1
0.015
0.270
574/3
577
0.010
567
0.425
0.400
565/1 /1/घ/2
460
0.015
10
0.045
0.040
750/2
0.121
752
753
0.100
755
0.173
756
0.098
0.080
757/2
0.084
751/1/1
0.045
621
892
0.027
995/1 क
0.084
0.021
696
382/1
0.288
1131/3
0.105
0.270
1142/1/2
योग .. 6.628
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4276
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगलौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 12 दिसम्बर 2013
क्र. 2997 - भू- अर्जन-2013 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- सरई
(ग) नगर/ग्राम- पिड़रा, प.ह.नं.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.52 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1.02
460/1
460/2
0.06
462/1
0.42
462/2
0.23
462/3
0.24
462/4
0.24
462/5
0.20
462/6
0.20
463
0.14
465
0.06
468/1
0.17
468/2
0.16
468/3
0.16
0.79
469
472
0.15
474
0.36
476
0.44
483
0.36
484
0.35
486/1
0.04
486/2
0.04
(2)
(1)
0.03
486/3
0.03
486/4
487
0.20
488
0.20
0.20
489
0.52
490
0.16
491
1.02
492
0.04
493/1
493/2
0.04
0.04
493/3
0.04
493/4
493/5
0.04
0.08
494/1
0.08
494/2
0.08
494/3
0.08
494/4
0.07
494/5
0.07
495
496
0.21
0.10
497
0.10
499
500
0.30
0.21
502
0.18
506/1
0.18
506/2
0.19
506/3
506/4
0.19
506/5
0.19
0.64
511
512
0.18
11.52
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मर्की- बरका भूमिगत कोल ब्लाक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु. भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 12 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 12- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग ) ग्राम- हरद्वार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-6.858 हे .
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
360/5
0.213
359/2
0.208
358
0.239
342/1/2/1
0.104
342/2/2
0.166
342/1/1
0.265
339
0.145
338
0.090
311
0.078
312
0.108
313/क
0.084
313/ख
0.084
0.192
314/2
317
0.204
316
0.264
315
0.144
302/1
0.288
296/1/1/1
0.252
296/1/1/2
0.150
296/1/1/3
0.402
296/3
0.239
(2)
(1)
296/7
0.060
0.006
360/1/1/5
360/1/1/26
0.030
0.460
360/1/1/4/3
0.200
360/1/1/4/2
0.180
26/6/1
227/1
0.150
0.104
359/1
359/3
0.104
0.027
138/1
137/2
0.005
0.038
137/1/2
0.130
137/1 /3 क
0.030
136/1/10/3
136/1/7
0.126
136/1/5
0.110
0.015
136/1/1/2/2
129/8
0.036
0.089
129/ 10क
0.060
129/10ग
0.120
129/3/2
0.077
129/3/1
129/1
0.144
0.110
31/1/1/2
0.072
79
0.118
80/2
0.099
77/3
0.067
76/1
0.042
76/2
76/3
0.024
0.010
91/1
68
0.096
6.858
योग
(2 ) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.