Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 24 January 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
04
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-01-24.04.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2014- माघ 4 , शक 1935

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. ई. - 5-607- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , तत्कालीन कमिश्नर, उज्जैन संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, छः दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत करते हुए अवकाश अवधि में प्रभार श्री बी. एम. शर्मा, भाप्रसे कलेक्टर, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा गया था.

(2) श्री के. सी. गुप्ता के श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर के पद पर स्थानांतरण होने के फलस्वरूप अवकाश अवधि में उनका प्रभार अब श्री संजय दुबे, कमिश्नर , इन्दौर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) श्री के. सी . गुप्ता द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई. - 5-816- आयएएस लीव - 5-एक.- ( 1 ) श्री संजीव सिंह , आयएएस. , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 10 जनवरी 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

333

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014 334

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

(2) श्री संजीव सिंह की अवकाश अवधि में श्री दीपक सक्सेना, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजीव सिंह, द्वारा कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सक्सेना , कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. ई. - 5-416- आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री के. सुरेश, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा परिवहन विभाग को दिनांक 28 दिसम्बर 2013 से 8 जनवरी 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-670- आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल को दिनांक 6 से 10 जनवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती अलका उपाध्याय की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार डॉ. रवीन्द्र पस्तौर, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

[ भाग 1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती अलका उपाध्याय द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. रवीन्द्र पस्तौर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2014

क्र. एफ 1 ( ए) -400-88- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10/13 फरवरी 2009 द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 जनवरी से 17 मार्च 2009 तक, कुल साठ दिवस का स्वीकृत किया गया अर्जित अवकाश, राज्य शासन द्वारा निरस्त करते हुए उन्हे दिनांक 16 मार्च से 15 मई 2009 तक, कुल बासठ दिवस का अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, को दिनांक 12 अक्टूबर से 18 नवम्बर 2011 तक, कुल अढ़तीस दिवस का अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.

(3 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को दिनांक 13 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2013 तक, कुल उन्नीस दिवस का लघुकृत अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है. इनके अवकाश खाते से अढ़तीस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जायेगा.

335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(4) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. एफ 1 ( ए ) 62-2001- बी-2 दो. श्री राकेश गुप्ता , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज शहर , इन्दौर को दिनांक 4 से 6 नवम्बर 2013 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 3 नवम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2 ) अवकाशकाल में श्री राकेश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) -265-1986- ब- 2- दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 द्वारा श्री सरबजीत सिंह, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश, 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

(2 ) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश का उपभोग न करने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. डी- 15-1-2014- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट की गई कृषि उपज का होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील के विकासखण्ड एवं तहसील बाबई में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्राम के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय - विक्रय का विनियमन करने के लिये बाबई में पृथक् मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. डी. - 15-1-2014- चौदह-3 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 8th January 2014

No. D- 15-1-2014 - XIV -3.-WHEREAS , in exercise of the powers conferred by the sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government hereby declares its intention to establish a Seprate market at Babai for the purpose of the " Said Act " for regulating the purchase and sale of agricultral produce mentioned in the schedule of the said Act , including all revenue and forest villages of the area of Development Block and Tehsil Babai in Hoshangabad district.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

HEMRAJ SINGH , Under Secy.

336

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. डी- 15-1-2014- चौदह- 3.- चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-26-98-चौदह -3, दिनांक 26 सितम्बर 2003 द्वारा कृषि उपज मंडी होशंगाबाद में समाविष्ट होशंगाबाद जिले की बाबई व होशंगाबाद तहसील के विकासखण्ड बाबई व होशंगाबाद के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मण्डी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) , उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय - विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, " उक्त मण्डी क्षेत्र " में होशंगाबाद जिले की तहसील एवं विकासखण्ड बाबई में समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है ) को विपाटित करके पृथक् मंडी स्थापित करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश , कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( तीन ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, " उक्त मण्डी क्षेत्र " में " उक्त क्षेत्र " को विपाटित करके बाबई में पृथक् मंडी स्थापित करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है .

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. डी- 15-1-2014- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 8th January 2014

No. D - 15-1-2014 - XIV-3.- WHEREAS , by this Department Notification No. D - 15-26-98 - XIV- 3 , dated 26th September 2003 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification

[ भाग 1 for Krishi Upaj Mandi Hoshangabad in the area comprised of Development Block Hoshangabad and Babai in Tehsil Hoshangabad and Babai of Hoshangabad District , ( here in after referred to as the" said market area " ) .

AND, WHEREAS , it is now proposed to establish a seprate market by splitting the area comprising of Development Block and Tehsil Babai of Hoshangabad District ( here in after referred to as the " said area") .

NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( iii) of sub - section ( 1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government hereby signifies its intention to establish a seperate market at Babai by splitting the " said area " from the " said market area " .

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this Notification within Six Weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government .

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2014

क्रमांक एफ. 13-39-2011 -तेरह.- यतः , राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने एवं " उद्योग संवर्धन नीति, 2010 तथा कार्य योजना " के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-35-2013- बी-11 , दिनांक 4 अक्टूबर 2013 द्वारा ट्रायडेंट समूह की कंपनियों यथा मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स ट्रायडेंट लिमिटेड द्वारा बुदनी, जिला सीहोर में एक ही परिसर में पूर्व से स्थापित या स्थापित की जा रही या प्रस्तावित परियोजनाओं को मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के टेक्सटाइल परियोजना के अंतर्गत केप्टिव पॉवर संयंत्र से उत्पादित विद्युत के उपभोग पर शुल्क के उद्ग्रहण से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है.

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012 ) की धारा 5 के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स ट्रायडेंट समूह की कम्पनियों यथा मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स ट्रायडेंट लिमिटेड के बुदनी , जिला सीहोर में एक ही परिसर में पूर्व से स्थापित या स्थापित की जा रही या प्रस्तावित परियोजनाओं को मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित टेक्सटाइल परियोजना के अंतर्गत भाग 1 ]

337

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

केप्टिव पॉवर संयंत्र से उत्पादित विद्युत के उपभोग पर शुल्क के उद्ग्रहण से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

यह अधिसूचना इसके " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 10 वर्षों तक प्रभावी रहेगी.

No. F - 13-39-2011 - XIII .- WHEREAS , in order to encourage establishment of industries in the State and to fullfill the objectives of " Industrial Promotion Policy, 2010 and Action Plan" , the Commerce , Industries and Employment Department's vide order No. F - 16-35-2013- B- XI , dated 4th October 2013 has wholly exempted the projects of Trident Group of Companies namely M/ s Trident Corporation Limited and M/s Trident Limited already established/being established / proposed in the same campus at Budhani , district Sehore from levy of duty on consumption of the electricity generated by the captive power plant under the textile project of M/s Trident Corporation Limited ;

NOW, THEREFORE , in exercise of powers conferred by clause ( i ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012 ) , the State Government , hereby , wholly exempt the projects of Trident Group of Companies namely M / s Trident Corporation Limited and M/ s Trident Limited , already established / being established / proposed in the same campus at Budhni , district Sehore from levy of duty on consumption of electricity generated by the captive power plant under the Textile project of M/ s Trident Corporation Limited .

This notification shall come into force from the date of its publication in the " Madhya Pradesh Gazette " and will remain in force for 10 years .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ. 25-12-2013 - दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 110 -X- 1-6-1-83 , दिनांक 6 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, सिवनी वन वृत्त के अंतर्गत जिला सिवनी के वर्तमान उत्तर सिवनी ( उत्पादन) एवं दक्षिण सिवनी ( उत्पादन ) वनमंडलों को एकीकृत करते हुए सिवनी ( उत्पादन ) वनमंडल का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

उत्पादन जिले वनमंडल

क्र. वृत्त

का नाम

का

का नाम

नाम

(मुख्यालय)

उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय) (3)

(1) ( 2)

(4)

1. सिवनी सिवनी सिवनी उत्पादन

उत्पादन वनमंडल की सीमाओं का विवरण

के नाम उत्पादन परिक्षेत्रों एवं काष्ठागारों

सम्मिलित क्षेत्रीय एवं बफर जोन परिक्षेत्रों के नाम (क्षेत्रीय वनमंडल )

(8) (7)

(मुख्यालय)

(6)

1. सिवनी (सिवनी)

(5) 1. सिवनी (सिवनी) .

वनमंडल (सिवनी).

उत्तर- जबलपुर एवं मंडला जिलों की दक्षिणी सीमा.

सिवनी ( दक्षिण सिवनी ) बरघाट ( दक्षिण सिवनी ) बंडोल ( दक्षिण सिवनी) रूखड़ ( दक्षिण सिवनी ) पूर्व - मंडला एवं बालाघाट, जिलों की पश्चिमी सीमा.

2. बाम्हनदेही काष्ठागार (बाम्हनदेही ) .

2. कुरई ( कुरई) 1. अरी ( अरी )

घाटकोहका, ( बफर जोन ) रूखड़ ( बफर जोन )

दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य की उत्तरी सीमा.

अरी ( बफर जोन )

2. कुरई ( कुरई)

खवासा ( बफर जोन ) कुरई ( दक्षिण सिवनी) खवासा ( दक्षिण सिवनी )

पश्चिम- पेंच राष्ट्रीय उद्‌यान , पेंच अभयारण्य एवं छिंदवाड़ा तथा नरसिंहपुर जिलों की पूर्वीसीमा.

338

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

(4)

(1) ( 2)

(5) (3)

3. केवलारी (केवलारी) .

[ भाग 1 (7)

(6)

(8)

1. केवलारी (केवलारी) .

केवलारी ( उत्तर सिवनी ) छपारा (उत्तर सिवनी ) कान्हीवाड़ा ( दक्षिण सिवनी )

2. घंसौर ( घंसौर )

घंसौर (उत्तर सिवनी ) कहानी ( उत्तर सिवनी )

1. धूमा ( लखनादौन)

4. धूमा (लखनादौन) .

लखनादौन ( उत्तर सिवनी) . धूमा ( उत्तर सिवनी) शिकारा ( उत्तर सिवनी )

2. धूमा काष्ठागार (धूमा).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ- 25-12-2013- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ - 25-12-2013 - दस 3 , दिनांक 15 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.

Bhopal , the 15th January 2014

No. F 25-12-2013 - X - 3 . The existing North Seoni ( Production) and South Seoni ( Production) Divisions of Seoni Forest Circle under District Seoni are merged and reorganized as Seoni ( Production ) forest Division by partially amending the Notification No. 110- X - 1-6-01-83 , dated 06th , January , 1983 of Madhya Pradesh Government , Forest Department , Mantralaya , Vallabh Bhawan , Bhopal as under:-

Name of District

S. No.

Name of Circle

Name of Forest Division (H. Q. )

Name of Production Forest sub- Division (H. Q.)

(4)

(5) (1) (2) (3)

Seoni

1 Seoni

Territorial and Buffer Zone Ranges included (Territorial Forest Division)

(7)

Details of boundaries of Productions Forest Division (8) (6)

1.Seoni ( Seoni )

1. Seoni (Seoni)

Seoni Production Forest Division (Seoni) .

Seoni ( South Seoni ) Barghat (South Seoni ) Bandol ( South Seoni ) Rukhad ( South Seoni )

North - Southern boundary of district Jabalpur and Mandla . Balaghat.

2.Bamhandehi

Depot.

(Bamhandeh).

1.Ari (Ari )

2.Kurai (Kurai) .

East-Western boundary of districtMandla andBalaghat.

2.Kurai (Kurai)

Ghatkohka (Buffer Zone) Rukhad (Buffer Zone) Ari (Buffer Zone) Khawasa ( Buffer Zone ) Kurai ( South Seoni) .

South- Northern boundary of Maharashtra state.

339 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

(7)

(8) (3)

(4)

(5)

(6)

(1) (2)

Khawasa ( South Seoni )

Keolari (North Seoni )

1. Keolari (Keolari ) .

3.Keolari (Keolari ) .

Chhapara (North Seoni ) Kanhiwada (South Seoni )

Ghansor (North Seoni) Kahani ( North Seoni )

2. Ghansore (Ghansore).

West- Pench National Park , Pench Sanctuary and eastern boundary of Chhindwada

1. Dhooma ( Lakhnadon) .

4. Dhooma (Lakhnadon) .

Dhooma ( North Seoni ) Shikara (North Seoni) Lakhnadon ( North Seoni) .

2. Dhooma Depot (Dhooma) .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh PRASANT KUMAR , Secy .

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. एफ. - 12-18-2012- बी- 1 - दो.- यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि राज्य के पहचान किये गये ऐसे क्षेत्रों में जहां कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावनाएं अधिक हों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराधों के कारित किये जाने का निवारण किया जाए;

अतएव, इन क्षेत्रों में अत्याचारों का निवारण करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संरक्षण तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 21 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( सात ) के उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिलों के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट ग्राम, वार्ड/ नगर के क्षेत्रों के लिये कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट पुलिस थानों को, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित प्रयोजन के लिये अधिसूचित करती हैः-

अनुसूची

जिला

पुलिस थाना

अनुक्रमांक (1)

ग्राम, वार्ड/नगर (4) वागवई

(3) भितरवार

1

(2) ग्वालियर

2

रायसेन

मण्डीदीप

राहुलनगर

3

कैलारस

मुरैना

कस्बा कैलारस कस्बा सबलगढ़

सबलगढ़ अम्बाह

जौरा

ग्राम अम्बाह कस्बा जौरा

गोपालपुरा ग्राम परीक्षा

सिटी कोतवाली

माताबसैया

महावीरनगगर वीटीआई रोड 4 5

देहात कोतवाली

मोहनगिरि भिण्ड विदिशा 340

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

(2)

(3) (1)

कराहल 6

श्योपुर

7

बैतूल

बैतूल

आमला

सारणी

आष्टा 8

सीहोर

9

इन्दौर

महू

बिजावर 10

छतरपुर

बड़ामलहरा

(4)

लोहांगीपुरा

कराहल

सदर

आमला

पाथाखेड़ा

आष्टा

कस्बा महू

कस्बा बिजावर

कस्बा बड़ामलहरा.

F. 12-18-2012 -B - 1 - Two .- WHEREAS , the State Government considers it necessary to prevent the commission of offences of atrocities against the members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in such identified areas of the State where there are much possibilities of atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribes members ;

NOW THEREFORE , with a view to prevent atrocities in these area and to ensure protection and safety of members of Scheduled Caste and Scheduled Tribes under the law made by Central Government and in order to ensure effective implementation of provisions of clause ( vii ) of sub - section (2) of Section 21 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 (No. 33 of 1989) , the State Government hereby, notify the Police Stations specified in column (3) for the area of village , ward/town specified in column (4) for the District specified in column (2) of the Scheduled given below for the above mentioned purpose under the said Act and rules made thereunder:-

SCHEDULE

District (2)

Village , Ward/ Towns (4)

Police Station

(3)

S. No. (1)

Bhitarwar

Gwalior

1

2

Raisen

Wagwai

Rahul Nagar

Mandideep

Kailaras 3

Morena

Sabalgarh

Ambaah

Joura

Town Kailaras

Town Sabalgarh Village Ambaah

Town Toura Gopalpura

CityKoutwali

Village Pareeksha

Matabasaiya

Bhind

4

Dehaat 5

Koutwali

Vidisha

Karahal 6

Shyopur

7

Betul

Betul Amla Sarni 8

Ashta

Sehore

Mahu 9

Indore

10

Chhatarpur

Mahaveer Nagar BTI Road

Mohangiri , Lohangipura

Karahal

Sadar

Amla

Pathakheda

Ashta

Town Mahu

Town Bijawar

Bijawar

Badamalhara

Town Badamalhara .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. पी. गुप्ता, सचिव.

341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. ई. - 5-525 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आयएएस . , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 17 से 22 जनवरी 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आर. के. चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी , भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व , पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आर. के. चतुर्वेदी द्वारा राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 1-13-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(1)

(2)

अध्यक्ष

राजस्व मंडल 1 श्रीमती अजिता बाजपेयी पाण्डे (1981) ,

वि.क.अ. - सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग .

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं वि.क.अ. - सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार) .

2 श्री एस. आर. मोहन्ती ( 1982 ) , वि.क.अ. - सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वि.क.अ.-सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) .

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.

3 श्री संजय कुमार सिंह ( 1987 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

342

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स , भोपाल ( म. प्र. ) -462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-175-10-तीन- 96.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री सुमन विनोद प्रजापति, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद लिधौरा , जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सुमन विनोद प्रजापति द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री सुमन विनोद प्रजापति से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद लिधौरा , जिला टीकमगढ़ से प्राप्त पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री सुमन विनोद प्रजापति ने आज दिनांक तक लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 24 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लिधौरा , जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

आदेश

भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-175-10- तीन- 97.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा . माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार, द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ से प्राप्त पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार , ने आज दिनांक तक लेखे/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 24 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धोंके अन्तर्गत सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार, को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

344

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-175-10- तीन- 98.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 31 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद लिधौरा , जिला टीकमगढ़ से प्राप्त पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा ने आज दिनांक तक लेखे/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 24 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा का इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लिधौरा , जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

345 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 10 दिसम्बर 2013

क्र. क - भू- अ.वि.अ. - 2012-13-1377.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में )

तहसील/ तालुका

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

दमोह

दमोह दमोह

83.26 83.26

योग ..

दमोह जबलपुर मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भूमि अर्जन बाबत्.

संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डव्हल्पमेंट कार्पोरेशन लिमि. , जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह संभागीय प्रबंधक, म . प्र. रोड, डव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमि. , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 001 - अ- 82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(3)

(1) पन्ना

नरदहा

(2) अजयगढ़

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) बरारनाला ( मोकछ) तालाब योजना अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(4) निजी भूमि रकबा 2.375 है. एवं शासकीय भूमि

रकबा 0.038 है. कुल रकबा 2.413 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

346

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 23 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 04- अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील

जिला

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(3)

(4)

(5)

(6) (1)

(2)

0.552

रमखिरिया

विदिशा कुरवाई

भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई रेहटी माध्यम सिंचाई परियोजना की डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. 735 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 1- अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(5)

(6) (1) (2)

(3)

(4)

0.250

खरगोन कसरावद रायपुरा

बी. ओ. टी. ( एन्यूटी)

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.

योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां

सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

क्र. 732- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 2-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम/नगर

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) (2)

3.070 खरगोन कसरावद मिर्जापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बी. ओ. टी. ( एन्यूटी ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.

योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 731 - भू- अर्जन- 2013 -प्र. क्र. 3 -अ- 82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन

तहसील ग्राम/नगर

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(4) (1) (2)

2.787

पिपरी

खरगोन कसरावद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.

बी. ओ. टी . ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 734 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 4-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के 348

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम/नगर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) (2)

खरगोन

काकरियाव

0.061 कसरावद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.

बी. ओ . टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 733 - भू- अर्जन - 2013 -प्र. क्र. 5 - अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम/नगर

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)

0.270

उमरिया

खरगोन कसरावद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.

बी. ओ . टी . ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 736- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 7-अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों 349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम/नगर

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(2)

(4) (1)

0.720

रणगांव

खरगोन कसरावद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.

बी. ओ. टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन , दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. 13 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(4)

(3)

सांगवी

सेगांव

1.427 खरगोन

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन.

भड़वाली तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 7 जनवरी 2014

संशोधित अधिसूचना

क्र. 118 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

350

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इनके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1)

(2)

(4)

1.913

नेगड़िया

राजगढ़ खिलचीपुर

1.900

अमरपुरा

0.012

मयापुरा

0.457

जगन्नाथपुरा

योग .. 4.282

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग, राजगढ़.

जगन्नाथपुरा तालाब के पाल, डूब, वेस्टवीयर तथा नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़ , दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. 120- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.600

भैसाना

नरसिंहगढ़

राजगढ़

योग 0.600

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

कुशलपुरा बहु. मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर में प्रभावित भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 365 - जि.भू. अ.2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील/रा.नि.म.

जिला

ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

सिवनी

(4) 13.00 (1) सिवनी

रा.नि.म.

(3) परतापुर प.ह.न. 115

सिवनी-1

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365 - जि.भू. अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) 4.00 (1) सिवनी सिवनी लखनवाड़ा प.ह.न.

रा.नि.म. सिवनी-1 114

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा

(म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365 -जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील/रा.नि.म. ग्राम

जिला

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

5.00

आमाकोला

(1) सिवनी सिवनी

रा.नि.म.

सिवनी -1

प.ह.न. 129

(2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

352

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) (3)

(1)

(4) 15.00 सिवनी चोरगरठिया

सिवनी

रा.नि.म. बण्डोल

प.ह.न. 36

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/रा.नि.म.

(2)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (4) 26.00 सिवनी

(1) सिवनी

(3) सिमरिया प.ह.न. 11

रा.नि.म. सिवनी 2

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365- जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील/रा.नि.म. ग्राम

जिला

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(4) 1.50 (1) सिवनी

(3) कारीरात प.ह.न. 59

(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1) सिवनी सिवनी

(4) 4.00 रा.नि.म. सिवनी-2

(3) कोहका प.ह.न. 119

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(4) 13.00 (1) सिवनी

(3) बम्होड़ी प.ह.न. 115

(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील/रा.नि.म. भूमि का विवरण ग्राम क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(4) 7.50 (1) सिवनी

(3) पिण्डरई प.ह.न. 126

(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

354

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील/रा.नि.म.

जिला

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

2.00

नरेला

सिवनी सिवनी

प.ह.न.

रा.नि.म. सिवनी-2 100

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) ते द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

सिवनी

7.00 सिवनी

रा.नि.म.

गुन्दराई प.ह.न. 127

सिवनी-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) ते द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(3)

(4) (1) (2)

16.00 सिवनी सिवनी भण्डारपुर

प.ह.न.

रा.नि.म. सिवनी-1 127

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

क्र. 365- जि.भू. अ.- 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील/रा.नि.म.

जिला

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(4) 20.00 (1) सिवनी

(3) लोनिया प.ह.न. 102

सिवनी रा.नि.म. सिवनी-2

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

3.50 सिवनी

भोंगाखेड़ा प.ह.न. 36

सिवनी रा.नि.म. बण्डोल

( 2 ) के

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(4) 12.50 (1) सिवनी

(3) नगझर प.ह.न. 96

(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. (6) (5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

356

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील/रा.नि.म.

जिला

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(3)

(2)

(4) 3.00 सिवनी

सिवनी

फरेदा

प.ह.न.

रा.नि.म. सिवनी -1 114

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत

नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील/रा.नि.म. ग्राम

जिला

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) (1)

13.00 सिवनी सिवनी

रा.नि.म.

सिवनी-1

सिमरिया प.ह.न. 113

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील /रा.नि.म. ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) 17.00

चावडी

(1) सिवनी

128

सिवनी रा.नि.म. प.ह.न. सिवनी-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

357

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

क्र. 2174- जि.भू. अ. -2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

तहसील/ रा.नि.म.

भूमि का विवरण ग्राम

जिला

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

सिवनी

10.00

चंदोरीखुर्द प.ह.न. 04

सिवनी रा.नि.म. बंडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(

क्र. 2175-जि.भू. अ.- 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील/रा.नि.म.

भूमि का विवरण ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

सिवनी

21.40 सिवनी रा.नि.म. बंडोल

प.ह.न. 04 चंदोरीकला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

358

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

[भाग 1 क्र. 2176- जि.भू. अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

5.30 सिवनी सिवनी रा.नि.म.

बंडोल

सागर प.ह.न. 03

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा

(म. प्र. ) .

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 2175- जि.भू. अ.- 2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सिवनी पालारी

12.00 सिवनी

रा.नि.म. प.ह.न.

सिवनी-1 129

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 2176- जि.भू. अ.-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी 359 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

भूमि का विवरण

जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1) सिवनी

4.00

सिवनी रा.नि.म.

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

प.ह.न. मरझोर 113

सिवनी-1

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा

(म. प्र.) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 10 जनवरी 2014

प्र. क्र. 01-अ-82 - भू-अर्जन- 13-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ तालुक

सम्पत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में ) (6)

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (7)

(8) बैराड खैरवानी

शिवपुरी

निजी भूमि 0.754

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , श्योपुर.

अपर ककैटो परियोजना की डूब क्षेत्र से प्रभावित रोड का नया प्रस्तावित रोड का निर्माण कार्य.

161 155 156 154 135

0.09 0.306 0.024 0.198 0.136

0.754

योग :

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02 - अ-82 - भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी 360

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नं.

प्रयोजन का वर्णन तहसील/ तालुक

सम्पत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा

धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(3)

(4)

(5)

रकवा ( हे . में) भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित (6)

(1)

(7)

(8)

28

बैराड

0.102

शिवपुरी

मानिकपुर

0.088

निजी भूमि हे. 1.702

31

12/2

0.248

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , श्योपुर.

12/1

0.112

अपर ककैटो परियोजना की डूब क्षेत्र से प्रभावित रोड का नया प्रस्तावित रोड का निर्माण कार्य.

2

0.104

3

0.272

4

0.088

5

0.088

6

0.296

7

0.08

8

0.056

9

0.064

10

0.048

0.056

11

1.702

योग :

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी 2014

रा. मा. क्र. 2 - अ-82 वर्ष 2013-14- पत्र क्रमांक-1 भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (3)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. ) (4)

2.897

(2) गोटेगांव

(1) नरसिंहपुर

गाडरवाराखेड़ा जलाशय की दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.

गाडरवारा -खेड़ा नं. बं. 127 प.ह.नं. 88 .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , नरसिंहुपर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 100- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- इटांय

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 27.090 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

775

0.180

निजी भूमि 776

0.140

निजी भूमि 777

0.040

निजी भूमि

0.060

778

निजी भूमि

0.070

779

निजी भूमि

0.030

781

निजी भूमि

0.220

780

निजी भूमि

0.460

802

निजी भूमि 803

0.290

निजी भूमि

0.070

797

निजी भूमि

0.290

799

निजी भूमि

0.210

801/1

निजी भूमि 801/2

0.210

निजी भूमि

0.180

804

निजी भूमि 807

0.120

निजी भूमि

0.060

805

निजी भूमि 806

0.170

निजी भूमि

0.110

808

निजी भूमि

0.130

813

निजी भूमि

0.160

895

निजी भूमि

0.330

966

निजी भूमि

0.120

815

निजी भूमि

0.140

821

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.330

822

निजी भूमि 816

0.590

निजी भूमि

0.050

819

निजी भूमि 817

0.360

निजी भूमि 818

0.520

निजी भूमि

0.240

820

निजी भूमि

0.340

823

निजी भूमि

0.280

824

निजी भूमि

0.470

826

निजी भूमि

0.030

798

निजी भूमि 827

0.040

निजी भूमि

0.070

829

निजी भूमि 875

0.090

निजी भूमि

0.300

828

निजी भूमि 860/2

0.180

निजी भूमि

0.470

954

निजी भूमि

0.130

831

निजी भूमि

0.020

861/2

निजी भूमि

0.010

854

निजी भूमि

0.050

855/2

निजी भूमि

0.260

856

निजी भूमि

0.200

857

निजी भूमि

0.160

858/1

निजी भूमि 858/2

0.160

निजी भूमि

0.400

859

निजी भूमि

0.090

860/1

निजी भूमि 862

0.110

निजी भूमि

0.280

863/1

निजी भूमि

0.140

866

निजी भूमि

0.200

870

निजी भूमि

0.140

863/2

निजी भूमि

0.140

863/3

निजी भूमि

0.470

964

निजी भूमि

0.070

864

निजी भूमि

0.110

865

निजी भूमि 867

0.080

निजी भूमि

0.050

868

निजी भूमि

0.190

869

निजी भूमि

0.180

871

निजी भूमि

0.100

872

निजी भूमि

0.130

873/1

निजी भूमि

0.110

873/2

निजी भूमि

0.270

877

निजी भूमि 887

0.310

निजी भूमि 362

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

(3)

(2)

(1)

0.110

916

निजी भूमि

0.030

878

निजी भूमि

0.170

879

निजी भूमि

0.020

880

निजी भूमि

0.080

885

निजी भूमि

0.140

886

निजी भूमि

0.080

881

निजी भूमि

0.140

884

निजी भूमि

0.150

888

निजी भूमि

0.140

920

निजी भूमि

0.050

882

निजी भूमि 883

0.220

निजी भूमि 889

0.150

निजी भूमि

0.220

891/1

निजी भूमि

0.130

890

निजी भूमि

0.140

891/2

निजी भूमि

0.090

917

निजी भूमि

0.730

892

निजी भूमि

0.640

893

निजी भूमि 825/1038

0.190

निजी भूमि

0.460

894

निजी भूमि

0.150

896

निजी भूमि

0.150

897

निजी भूमि

1.000

निजी भूमि 898

899

0.360

निजी भूमि

0.100

900

निजी भूमि

0.050

901

निजी भूमि

0.050

902

निजी भूमि

0.050

937

निजी भूमि

0.030

938

निजी भूमि

0.030

941

निजी भूमि

0.050

942

निजी भूमि

0.090

943

निजी भूमि

0.040

946

निजी भूमि

0.920

947

निजी भूमि

0.060

948

निजी भूमि

0.030

949

निजी भूमि

0.070

950

निजी भूमि

0.080

951

निजी भूमि

0.560

911

निजी भूमि

0.030

913

निजी भूमि

0.120

914

निजी भूमि

0.050

922

निजी भूमि

0.100

923

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.780

915

निजी भूमि

0.130

918

निजी भूमि

0.160

919

निजी भूमि

0.120

921

निजी भूमि

0.120

924

निजी भूमि 934

0.060

निजी भूमि

0.050

935

निजी भूमि

0.020

925

निजी भूमि

0.050

928

निजी भूमि

0.030

932

निजी भूमि

0.020

933

निजी भूमि

0.030

926

निजी भूमि

0.050

927

निजी भूमि 929

0.030

निजी भूमि

0.040

930

निजी भूमि

0.040

931

निजी भूमि

0.200

952/1

निजी भूमि

0.210

952/2

निजी भूमि

0.210

952/3

निजी भूमि

0.470

953/1

निजी भूमि

0.250

953/2

निजी भूमि

1.180

956

निजी भूमि

0.800

967/1

निजी भूमि

0.140

967/2

निजी भूमि

0.600

968/2

निजी भूमि 968/3

0.170

निजी भूमि

0.170

968/4

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 27.090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इटांय तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. 1498 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 11-अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है 363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील- अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर- सोलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अधिग्रहण किया जाने वाला

रकबा

रकबा (हे. में)

(3)

(2)

(1)

0.34मे से

0.05 307

0.52मे से

0.01 313

0.06 0.86

02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोलिया तालाब की नहर हेतु भू- अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 12 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम-राजापुर

(घ ) अर्जित क्षेत्रफल-7.46 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नंबर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2

0.01

0.02

3

0.02

23

0.03

26

0.22

28

0.10

29

30

0.48

0.15

31

0.60

34

35

0.48

0.12

36

37

0.09

66

0.10

0.15

67

0.13

68

0.06

69

0.04

70

71

0.10

0.10

82

0.11

83

0.07

84

0.11

96

0.02

98/1

0.11

113/3

0.11

113/4

0.11

116

0.22

117

0.10

118

0.08

119

0.06

120

0.01

123

0.03

124

0.03

161

0.06

162

168

0.18

0.04

169

0.05

170

171

0.03

0.09

185

0.22

186 364

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

(2)

(1)

0.03

187

199

0.13

203

0.03

0.04

205

0.05

206

207

0.07

0.01

215

0.32

216

217

0.15

0.06

218

0.04

219

0.08

220

0.04

221

0.17

223

0.06

224

0.03

262

0.12

263

266

0.03

267

0.15

0.10

269/2

0.33

271

0.04

272

0.04

274

0.33

809

0.10

816/2

821

0.07 योग : 7.46

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- खैरी लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्र. 22 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- बींझावाड़ा, प.ह.नं. 22, ब.नं. 212, रा.नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-08.480 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने

वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में )

(2)

(1)

1.280

579/1 , 579/2 , 584

0.130

585/3

0.744

578/1 , 578/2

568

0.562

0.523

382/1 , 400/1 ख

400/1 ग

0.392

0.005

379/2, 380/1

0.060

398/3

0.040

394/3

384/2 , 385/1 , 386/1 ,

0.463

399/1, 385/3 क, 386/3 क,

399/3 क

0.522

394/1

0.090

392/2 , 393/1 , 395/1

0.392

283/2 , 284 , 288/2

0.240

282/11 , 283/6

0.120

282/4, 283/3

0.202

282/10 , 283/5

0.032

282/1

0.316

286/1

0.320

282/5

0.060

282/3, 286/6

0.354

280/5 ख , 280/8

0.355

276 , 277 , 278

0.290

266/1 , 266/2

0.170

267/2

0.818

270/1

योग .. 08.480 365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक- 04, चौरई तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्र. 20 - भू-अर्जन-1-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील - सिराली

(ग) नगर/ग्राम - बेडियाकलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.049 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

262/2

रकबा (हे. में) (2) 0.101

261/1

0.162

(2)

(1)

0.048

258/4

258/3 0.040

0.036

187/1

189/1 , 189/2 , 189/3 , 0.170 189/4

0.056

192

0.138

198/1 , 198/2 , 198/3 , 198/4

0.097

0.061

0.081

156/2 157/1 , 157/2 , 157/3 262/3

0.081

261/2

0.040

258/1

0.239

0.069

257/1 , 257/2 , 257/3 , 257/4 187/4

0.194

193/1 , 193/2 , 193/3 , 193/4, 193/5

0.121

191 156/4 0.138 156/1 , 156/3 , 156/4 0.129 158/5 0.048 योग . 2.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-वाफला माइनर की 8 एल सब - माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 28 - भू-अर्जन-07-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- खिरकिया 366

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

नगर/ग्राम-कालधड

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-1.172 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

189/1

0.150

191/4

0.073

190/2

0.137

0.016

136/2

143/8

0.096

0.222

141/4

/

141/3

0.052

0.073

191/1

0.016

191/2

136/1

0.129

0.016

144/16

143/5

0.052

141/2

0.050

0.090

143/4

योग .. 1.172

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारूवा माइनर की 7 एल एवं 9 एल सब - माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 22- भू-अर्जन- 09-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख ) तहसील- खिरकिया

(ग) नगर/ ग्राम- पोखरनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.892 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.226

531/1

532/4

0.316

(2)

(1)

562/1

0.359

562/3

0.089

562/5

0.078

568/2

0.049

0.077

563/1 , 561/1

563/4

0.113

555/1

0.048

0.012

554/2

0.163

465/3

0.105

466/4

0.171

531/2

559/1

0.348

562/2

0.121

0.081

562/4

568/1

0.044

563/2

0.121

563/5

0.125

563/3

0.040

0.118

555/2

0.080

465/1

466/23

0.008

योग .. 2.892

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारूवा माइनर की 12 एल सब - माइनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 26 - भू- अर्जन- 10-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- खिरकिया 367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

नगर/ ग्राम- हथनोरी

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-0.704 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.243

6

4/6

0.082

0.060

12/4

0.009

12/1

5

0.150

0.084

4/7

0.076

12/5

योग . 0.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारूवा माइनर की 7 एल सब माइनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 24- भू-अर्जन-14-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

तहसील- खिरकिया

(ख)

नगर/ग्राम- बंसतपुरा

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-1.130 हेक्टेयर.

(घ)

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.101

112/4

0.061

112/6

0.174

112/3 , 112/2 , 112/9

0.089

111

0.021

109/1

0.028

108/2

0.012

107/1

0.052

104/2

0.048

103/2

(2)

(1)

0.086

112/5

0.174

112/8 , 112/7 , 112/13

0.101

112/11

0.033

110

0.020

109/2

0.028

108/1

107/2

0.041

0.041

104/1

0.020

103/1

योग .. 1.130

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारूवा माइनर की 6 आर सब- माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 30- भू-अर्जन-15-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

तहसील- खिरकिया

(ख)

नगर/ग्राम-लोनी

(ग)

लगभग क्षेत्रफल- 2.409 हेक्टेयर.

(घ )

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.089

43/1

0.041

43/3

0.016

42

0.303

10/4

0.142

8/3

0.202

14/3

15/2

0.045

0.109

20/2 368

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

(2)

(1)

43/2

0.315

0.113

41

0.323

39/2

8/2

0.311

0.085

14/2

0.194

14/1

0.012

26/2

0.109

20/1

योग .. 2.409

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- वाफला माइनर की 16 आर एवं 17 एल सब माइनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 4 जनवरी 2014

पत्र क्र. 154- भू-अर्जन13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- घटबोरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.613 हेक्टर .

सर्वे नम्बर ली जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.247

470/2, 184/1

185/1

0.385

(2)

(1)

0.056

231/1

0.020

231/7

0.290

302/1

207/1/2

0.615 1.613

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- थाना तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 159 - भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्तं प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-कुक्षी

(ग) ग्राम- चिजवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.292 हेक्टर .

सर्वे नम्बर ली जाने वाली भूमि का रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

167/5

0.292 योग .. 0.292

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- थाना तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. 124- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (श्यामपुरा तालाब के निर्माण में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- जीरापुर

(ग ) नगर/ग्राम- श्यामपुरा, बालाहेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.757 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1) (2)

ग्राम-श्यामपुरा क्षेत्रफल 16.061

0.077

1/16/1

2.000

0.253

1/25/1

0.125

1/26/1

0.253

1/25/2

0.125

1/26/2

1.351

1/28/1

1/28/2

0.651

0.980

1/28/3

1/29/1

1.193

1.194

1/29/2

1.194

1/29/3

0.809

1/32/1

0.809

1/32/2

1.000

1/32/3/1

0.810

1/32/3/2

0.202

1/46

0.409

1/1/1/15/3

0.202

1/31/3

0.131

1/1/1/15/4

0.068

1/31/4

0.409

0.202

1/31/1

0.130

1/1/1/15/5

(2)

(1)

0.068

1/31/5

0.409

1/1/1/5/2

0.202

1/31/2

0.130

1/1/1/15/6

0.068

1/31/6

0.101

1/48

0.506

1/52

ग्राम- बालाहेड़ा क्षेत्रफल 5.696

86/1

1.569

0.784

86/2/1

86/2/2

0.784

0.147

87/1

0.148

87/2

87/3

0.148

0.148

87/4

88/1/1

0.906

88/1/2

0.202

0.759

184/1/2/1

0.101

184/9

योग महायोग 16.061 21.757

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्यामपुरा तालाब के लिये अर्जित की जानी वाली प्रभावित भूमि हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 8 जनवरी 2014

प्र. क्र. 08 अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 370

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की भानपुरा नहर परियोजना के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मन्दसौर

(ख) तहसील- भानपुरा

(ग ) ग्राम- भानपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-17.959 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

अर्जित संपत्तियों काविवरण

रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

(3)

1.581

334

0.150

337/2/1

0.325

344/2

0.050

344/3

0.225

329/1

329/2

0.622

0.750

347/1

कुआं पक्का01 , मकान 30X20 पक्का 01

1.200

347/2

0.214

604

0.007

601/1/1

557

1.011 कुआं कच्चा 01 एवं कुआ

पक्का01

592

0.368

0.032

558

0.053

587

589/1

0.186

590

0.081

0.575

1615

कुआ, पक्का01 1616

0.290

0.100

1633

0.030

1509

0.030

1510/2/2

कुआं, पक्का01

0.020

1585

0.430

1587

0.241

1590/2

0.032

1606

1609

0.364

0.121

1610/3

कुईया पक्की01 1610/1

0.190

(3) (1)

(2)

0.102

1610/2

1638/2

0.349

0.333

1639/1/1

1662

0.065

1650

0.368

0.010

1651

0.108

1652

1653

0.162 कुआं कच्चा 01

कुआं पक्का01

0.008

1655

0.146

1660

1661

0.069 कुईया पक्की01

0.040

1664/1

556/3/2

0.030

0.150

556/1/3

556/1/4

0.016

337/1/2

0.090

0.176

331/3/4

0.300

331/2

0.202

601/2

601/1/2

0.033

603/2

0.473 पक्काकुआं 01 एवं मकान 01 0.340

1579/1/1

0.204

1580

605

0.113 कुआं पक्का01

0.002

586/2

0.100

586/1

588/1

0.051

0.010

589/2

601/1/1

0.041

0.474

603/1

681/1

0.102

682

0.145

0.300

556/1/1

556/1/2

0.012 कुआं कच्चा 01

0.010

556/3/1

0.202

333/1/2

0.176

330

0.526

331/1/2

0.135

333/2

0.081

346/1/2

0.202

0.250

331/1/1

0.084

344/1 371

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

0.150

1579/2

1579/1/3

0.200

1582

0.350

1586

1.041

0.150

1611

योग .. 17.959

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भानपुरा नहर परियोजना यूनिट - प्रथम हेतु

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 2-अ- 82-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- खरगापुर

(ग) नगर/ग्राम- गुना

( घ) लगभग क्षेत्रफल-30.945 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

160

1.081

170

0.032

0.036

157

0.105

158

0.181

159

(2)

(1)

161

0.081

0.129

167

0.057

169

1.833

171

0.085

172

0.291

173

0.053

174

0.547

175

0.563

176

0.158

178

0.125

177

0.570

179

0.041

293

0.004

294

0.069

297

0.093

300

0.121

301

0.061

305

306

0.049

309

0.214

0.388

310

0.380

311

312

0.352

0.177

2055/2

0.077

2087

2090

0.032

0.105

2088

0.194

2089

0.065

2090/2958

0.061

2090/2059

0.032

2090/2960

0.255

2091

0.073

2092

0.028

2062/2955

0.040

2082/2956

0.129

2093

0.733

2097

0.603

2096

0.146

2094

0.247

2095

0.271

2098 372

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

(1)

(2) 2101

1.123 2106/2

1.058

1.342 2106/3

2107

1.422 2108

0.559 2110

0.028 2114

0.069 2111

0.186 2118

0.219 2112

0.125 2116

0.271

0.008 2117

2120

0.101 2113

0.101 2115

0.247

0.085 2119

2121

0.239 2122

0.101

0.166 2123

2124

0.028 2125

0.214 2126

0.356 2128

0.101 2129

0.234

0.186 2130

2132

0.113 2133

0.178 2127

0.183

0.121 2131

2134

0.320

0.263 2151

0.279 2154

0.113 2155

0.061 2157

2136

0.214

0.020 2137

0.028 2138

0.332 2139

2140

0.271

0.393 2144

0.348 2141

(1)

(2)

2145

0.053

2146

0.040

0.049

2150

2135

0.320

2142

0.154

0.146

2143

2147

0.073

2148

0.146

0.142

2149

2152

0.142

0.129

2153

2156

0.109

2158

0.049

2159

0.995

2160

0.045

2161

0.036

2162

0.332

2163

0.194

2165

0.263

2166

0.644

0.352

2167

2169

0.170

0.271

2164

0.380

2170

2168

0.028

0.582

2178

2109

0.125

0.235

2179

0.048

2180

2073

0.300

0.500

2054

275/1 ब

0.085

275/1

0.093

0.032

275/स

0.048

284

0.089

285

287

0.219

0.085

288

290

0.019

0.065

291

298

0.089 373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.134

299

303

0.028

0.016

304

307

0.102

292

0.016

योग .. 30.945

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब के बांध डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 3-अ-82-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील-खरगापुर

(ग) नगर/ ग्राम-चौबारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.647 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.032

1379

1406

0.196

0.154

1400

1401

0.130

0.070

1391

0.190

1397

1399

0.194

0.336

1398

0.109

1408

1410

0.190

(2)

(1)

0.070

1411

0.125

1448

0.138

1446

0.117

1479

0.060

1444

1451

0.049

0.069

1454

1455

0.190

0.032

1456

1463

0.045

0.060

1389

1447

0.283

0.200

1450

0.368

1452

0.049

1453

0.024

1461

1458

0.061

0.036

1460

1462

0.061

1464

0.057

0.073

1465

0.053

1467

0.125

1457

1459

0.263

1466

0.049

1470

0.198

0.105

1471

0.077

1472

0.024

1473

0.020

1475

1476

0.194

1477

0.097

1478

0.105

1478

0.024

1480

0.089

0.117

1481

1482

0.109

0.109

1483

0.125

1484

1485

0.902

0.166

1474

1468

0.138

0.275

1469

0.182

1501 374

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

(2) (1)

0.101 1500

0.101 1492

0.024 1496

0.097 1502

0.214 1493

0.101 1503

0.036 1494

1497

0.032 35/2

0.142 109/924

0.316 36/2

0.024

0.101 1516

0.235 1515

0.081 1513

0.049 1512

0.024 1510

0.380 1509

0.170 1508

1505

0.174

0.235 1511

1506

0.170

0.247 1514

1507

0.247

0.650 1527

0.061 1541

1543

0.045

0.065 1542

0.230 1539

0.656 1540

0.154 1525

0.854 1524

1520

0.085 1521

0.012

0.020 1522

0.093 1523

1519

0.077

0.109 1518

0.050 1568

0.057 1576

1570

0.053

0.053 1574

(2)

(1)

0.053

1575

0.030

1569

1572

0.271

0.004

1565

0.052

1564

1550

0.040

0.352

1571

0.054

1563

0.182

1573

0.785

1544

0.053

1545

0.227

1546

2.411

1487/1579

0.676

1486

0.016

1487

0.502

1488

योग .. 19.647

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- प्र. क्र.4-अ-82-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील - खरगापुर

(ग) नगर/ ग्राम- बनपुरा सापौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.568 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.004

813

834

0.004 375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

0.004 833

815

0.004 840

0.405

0.045 841

842

0.134

0.121 843

844

0.053

0.466 845

846

0.032

0.041 852

0.008 848

0.073 692

0.036 693

705

0.092

0.226 706

712

0.097

0.008 711

707

0.045 708

0.085 714

0.032 713

0.053 715

0.028 717

0.166

0.044 719

0.032 723

735

0.166

0.117 730

0.008 731

0.008 732

733

0.053

0.174 727

722

0.170 721

0.097

0.138 738

0.024 737

0.045 734

0.085 720

0.044 736

0.081 718

746

0.097

0.008 747

0.057 763

740

0.016 739

0.008

0.142 741

(2)

(1)

744

0.251

745

0.036

0.113

748

0.008

749

0.161

750

0.275

751

0.097

753

754

0.271

0.008

755

756

0.121

0.081

758

742

0.012

743

0.109

752

0.129

757

0.020

योग .. 5.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 5-अ-82-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-खरगापुर

(ग ) नगर/ ग्राम- देवपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.471 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

12

0.004

15

0.081

0.024

13

0.008

14 376

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

(2) (1)

18

0.081

0.279 19

0.077 20/1

20/2

0.077

0.045 21

22

0.261 23

0.121

0.020 24

0.238 25

0.480 31

0.380 32

0.040 30

0.081 28

0.016 29

0.089 33

0.032 35/1

0.045 36/1

0.154 110/द/2

0.016 59/4

0.040 61/5

0.016 35/2

109/924

0.036

0.028 36/2

0.138 40

0.158 56

0.020 61/1

43

0.214

0.121 52

0.008 59/3

0.008 35/3

0.012 36/3

61/2

0.012

0.150 109/द

37

0.089

0.142 46

35/4

0.008

0.186 48

0.028 110/द/ 1

0.036 36/4

0.012 59/2

0.008 61/3

0.190 38

55

0.251

0.008 59/5

0.020 61/4

0.097 47

58

0.125

(2)

(1)

39

0.138

0.251

54

0.004

59/1

0.032

110अ

0.181

110

0.502

41

0.194

42

0.190

44

0.138

51

57

0.125

45

0.239

50

0.162

49

0.020

0.008

53

0.049

61/1अ

0.032

62

0.036

63

0.166

65

72

0.324

75

0.089

0.101

61/3/अ

0.108

64

71

0.077

0.101

74

0.142

66

67

0.433

0.077

70

0.093

68

76

0.202

0.053

61अ/2

0.097

69

77

0.206

0.024

73

0.055

78/2

0.008

78/1

80

0.045

0.028

81

0.243

88/918

0.397

88/द/1

0.118

11

0.053

90

0.016

91

0.045

92

0.348

94

0.235

93

0.271

96/1

0.016

95 377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.563

97

0.150

96/2

0.016

88/9/9

0.012

102

0.077

100

0.044

110स

0.057

109न

0.210

114

0.060

113

12.471

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब के बांध डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. भू-अर्जन- 33-36-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अशोकनगर

(ख) तहसील- मुंगावली

(ग) नगर/ग्राम- उमरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.900 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.063

44मि.

0.052

46/5

46/13

0.941

2.068

46/16

(2)

(1)

0.052

71/2

0.031

71/3

0.083

71/1

72/2

0.034

72/3

0.034

0.035

72/4

0.034

72/1

0.677

75/1

0.575

87/2

0.158

96

0.063

97

4.900

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उमरिया तालाब की स्पिल चैनल एवं एप्रोच चैनल के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, संभाग अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकताहै.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 2174- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ग्राम- चारगांव, प. ह. नं. 118, ब. नं. -165,

रा. नि. मं. सिवनी -1 .

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.86 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

254

0.59

0.02

253 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

378

(2)

(1)

227

0.110

0.05

228/2

0.34

228/1

0.41

204

0.35

203

201/1

0.50

0.18

200/2

0.30

17

0.39

15/2

0.03

16

0.05

12

0.03

11

10

0.54

0.05

9

0.04

79/1

0.34

56/1

0.43

71/2

72

0.29

0.43

75

0.41

74

0.12

94/2

0.30

94/3

0.96

93/1

0.45

97

0.13

101

0.55

137

0.15

139

0.05

321/1

0.300

202

0.24

323

0.14

324

0.80

321/2

0.09

319/2

0.41

331/1

0.23

332/3

333/2

0.04

0.06

364/1

0.43

364/3

0.36

364/4

0.28

350

362

0.50

93/2

0.010 योग .. 12.48

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील , सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच , व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2177- भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- हथनापुर, प. ह. नं. -12, ब. नं. - 597,

रा. नि. मं.- बण्डोल.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-27.00 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.75

108/2

0.13

108/3

0.68

116

0.03

125

0.07

126

0.07

112

127

0.03

0.26

128

0.60

129/2

0.09

129/3

0.01

129/1

0.02

130

0.11

107/2

140/1

0.05

1.09

140/2

0.05

138

0.05

139 379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

554

0.32 553

0.14

0.11 555

0.18 571/2

550/1

0.01 550/2

0.93

0.54 569

0.12 570

571/1

0.24 575

0.18

0.13 643

0.74 581/2

0.13 581/3

581/4

0.40 573/1

0.20 635/1

0.29 363

0.83

0.58 640/3

632

0.44

0.39 652

0.13 653

0.40 654

0.07 655

0.43 650

0.50 646/1

0.12 636/2

0.28 645

0.26 644/2

0.20 642

0.12 640/4

0.13 529/2

0.54 518/6

0.12 682

0.01 681

517

0.54

0.38 683

0.12 684

0.67 687

0.15 691

(2)

(1)

0.02

688/1

690

0.58

0.38

689

703

0.19

701

0.15

702

0.34

0.05

699

0.02

710/1

0.23

747/4

837

0.62

0.90

827

0.01

748/6

0.38

747/6

0.55

746/1

0.20

802/4

0.24

801

0.77

798

0.20

802/3

0.01

796

0.55

746/2

0.06

807/2

0.37

700/1

0.37

700/2

1.10

272/1

272/2

0.10

0.16

811/2

811/3

0.02

270

0.36

264/5

0.01

271

0.35

0.01

567/4

0.42

819/1

योग .. 27.00

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बाखारी शाखा नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

380

अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच, व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 13 जनवरी 2014

प्र. क्र. 2- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बलरामपुर नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-विदिशा

(ख) तहसील- बासौदा

(ग) ग्राम- पड़रिया ( बासौदा)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.368 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

102/2

0.295

103/1

0.105

0.216

442/2

0.108

443

445

0.098

447

0.299

0.088

466

427

0.241

425/1

0.098

0.038

419

0.222

423

0.174

424

0.370

483

0.206

496

0.048

495/1

(1)

(2)

500

0.244

501

0.010

0.364

502/1

505

0.083

507

0.079

508/1

0.158

509

0.150

511

0.049

512

0.216

0.253

394/2/1

0.216

391/3

0.052

384/3

0.183

385

0.046

386

387

0.118

0.099

413

0.024

497

0.078

498

0.088

410/1

107

0.017

0.049

99/2

0.300

108

0.081

93

0.042

92/2

0.112

90

0.075

85

0.084

86/1

0.066

82

0.070

81/2

78

0.020

0.063

109

0.109

110

0.309

106

0.077

135

0.052

136

0.063

132

0.109

174

0.081

202

0.125

245/ 1 र

0.004

83

0.004

119

137

0.025

0.009

138

0.018

440

0.158

485

498

0.130

योग .. 7.368 381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बलरामपुर नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बलरामपुर नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- बासौदा

(ग) ग्राम-जरोद

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.940 हेक्टेयर .

सर्वे क्रमांक अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.152

49

0.017

50/3

51/1

0.063

0.024

53

0.096

56

0.018

57

0.223

44/1

92

0.035

93

0.070

0.052

95

0.070

96

0.035

89

0.048

100

0.168

306/1

0.130

306/2

0.122

309

0.080

342/2

0.072

58

0.122

59

0.010

60

61

0.048

0.053

62

(2)

(1)

63

0.052

0.039

64

67

0.073

0.066

342/3/1

0.052

342/3/2

योग .. 1.940

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बलरामपुर नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बलरामपुर नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- बासौदा

(ग) ग्राम- मालीखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.490 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

8

0.012

9

0.016

10

0.018

119

0.016

0.048

137

0.046

138

0.004

139/1

0.036

141

0.052

148

0.008

179

0.078

182

183

0.040

184

0.116

योग .. 0.490 382

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बलरामपुर नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5- अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- बासौदा

(ग ) ग्राम- बीलाढ़ाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.210 हेक्टेयर .

सर्वे क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.100

1/1

0.100

1/2

2

0.106

3

0.108

4

0.029

0.066

23

24/3

0.060

0.092

29

30

0.077

0.113

32

0.169

39

0.183

40

0.180

114

115/1

0.092

115/2

0.053

116

0.058

126/1/2

0.160

(2)

(1)

126/1/3

0.215

126/2

0.124

0.035

128/1/2

0.102

130

150

0.065

0.065

151

0.089

174

0.148

180/1

0.204

180/2

0.148

181

0.064

183/1

0.064

183/2

0.124

190/1/1

0.113

190/2/1/2

192/2

0.135

193/1

0.095

193/2

0.090

0.022

193/3/1

0.018

193/3/2

193/4

0.020

0.290

196/2

198/1

0.167

0.313

200

205

0.113

210

0.135

211

0.153

0.017

213

216/2

0.484

217

0.036

222/5

0.054

222/7

0.108

0.094

227/5

230

0.280

0.300

231

232

0.270

238/2

0.050

0.006

282

0.119

283/3

0.009

451

452/1

0.060

452/2

0.111 भाग 1 ]

383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

(2)

(1)

0.143

452/3

0.060

452/4

453

0.223

0.050

454/1

0.230

454/2

454/3

0.100

0.181

455

456

0.014

0.075

466

467

0.074

468

0.040

470

0.138

537

0.110

538

0.193

0.248

539

0.074

549

460/1

0.160

460/2

0.128

465/2

0.114

योग .. 9.210

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ- 82-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- बासौदा

(ग) ग्राम- शिवरामपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर.

सर्वे

क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1) 525

0.100

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- बासौदा

(ग) ग्राम- करहैया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.952 हेक्टेयर.

सर्वे

क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.189

287/3

288

0.205

0.216

289

0.270

291

0.183

294/1

0.145

294/2

0.421

293

0.211

305/2

0.162

304/2

303/1

0.189

0.005

311

0.259

323/3

322/1/1

0.108

321

0.081

356

0.400 384

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

(2)

(1)

357/1

0.100

0.205

358

367

0.189

368

0.324

365

0.037

377/2

0.151

376

0.194

353/2

0.205

348/3

0.036

0.068

348/2

348/1

0.014

349/1क

0.014

0.144

349/ 1 ख/2

0.126

228

229

0.090

230/3

0.036

231/ 2क

0.054

200

0.216

196

0.560

233/1

0.150

233/2

0.210

172/1

0.101

172/2/1

0.079

172/2/2

0.147

0.007

171/1

188

0.151

360/1

0.100

360/2

0.175

354/2

0.007

0.018

353/1

योग .. 6.952

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 8 - अ-82-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- बासौदा

(ग) ग्राम- हरगनाखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.013 हेक्टेयर.

सर्वे

क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

523

0.031

459/1

0.196

0.012

459/2

461

0.298

462

0.060

463/1

0.026

0.156

463/2

464

0.235

465

0.131

475

0.272

476

0.287

478

0.313

0.016

479

480/2

0.181

480/3

0.212

480/4

0.093

529

0.067

530

0.141

532

0.093

533

0.019

534/1

0.164

0.075

534/2

536

0.056

553

0.423

0.297

554

556

0.225

0.250

558

562

0.126

563

0.126

564

0.354

567

0.063 भाग 1 ]

385

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

(1)

(2)

568

0.343

625

0.672

योग .. 6.013

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 9 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- बासौदा

(ग) ग्राम- उकायला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.516 हेक्टेयर.

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

सर्वे क्रमांक (1)

7

0.063

0.090

8

21/2

0.095

0.085

26/1

149

0.040

0.045

212/1

0.135

212/3

0.060

144

0.052

146

203/1

0.110

205/1

0.015

206/3

0.030

206/1

0.052

(1)

(2)

206/2

0.020

0.030

212/2

0.105

215

0.040

214

0.040

217/2क

426

0.046

425/1

0.080

0.040

430/1

0.033

423/2/2क

210/2

0.080

0.070

444

446

0.060 योग .. 1.516

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-विदिशा

(ख ) तहसील- बासौदा

(ग ) ग्राम- रोजरू

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.340 हेक्टेयर .

सर्वे क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(2)

(1)

34

0.178

35

0.105

303

0.057

योग .. 0.340 386

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 11 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- बासौदा

(ग ) ग्राम- चक्क अंबानगर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.720 हेक्टेयर.

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

सर्वे क्रमांक (1)

92

0.001

94

0.168

95

0.184

0.092

97

96/1

0.045

0.043

96/2

0.204

103/2

0.085

102/3

105

0.092

0.071

106/1

0.034

106/2

106/3

0.024

0.027

107

109/1 ख

0.041

0.300

110/1

0.005

125

0.054

126/1

0.071

126/2/2

(1)

(2)

0.007

162/2/1

127/1

0.090

128/2

0.031

135/1

0.051

योग .. 1.720

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 13 जनवरी 2014

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील-विजयराघवगढ़

(ग) ग्राम- मेहगांव ( महगवां ) , नं. बं. 107, प. ह. नं. 09 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2) 0.32

(1) 134

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन कटनी में किया जा सकता है .

387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

भाग 1 ]

प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिकं प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- विजयराघवगढ़

(ग) ग्राम- अमेहटा, नं. बं. 06, प. ह. नं. 09 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.08 हेक्टेयर.

खसरा

नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.82

157

0.28

267

339

1.25

341

0.12

0.24

260

0.09

269

270

0.57

356

0.03

360

0.05

0.77

362

1.00

363

0.02

372

373

0.07

0.01

377

374

0.05

375

0.26

0.06

386

0.04

399

0.35

266

380

0.14

0.05

401

0.92

268/1 , 268/2

0.03

364/1 , 364/2

0.02

365/1 , 365/2

1.35

343/1 , 343/2

0.84

344/1, 344/2

0.19

381/1, 381/2

0.35

384/1 , 384/2

1.57

383/1 , 383/2

(2)

(1)

0.35

385/1 , 385/2

0.77

161/1 , 161/2

382

1.08

0.01

271

361

0.11

379

0.15

0.07

162

योग .. 14.08

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़

(ग ) ग्राम- नन्हवाराकला, नं. बं. 74, प. ह. नं. 10 (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.91 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

नं. (1)

1.12

338/1 , 338/2

0.21

103

0.08

77

0.03

78

0.08

82

0.32

88

0.22

93

0.78

351

0.01

375

0.21

377

378

0.61 388

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

(2)

(1)

0.82

79/1 , 79/2

0.65

80/1 , 80/2 , 80/3 , 80/4

0.63

81/1 , 81/2 , 81/3

1.78

376/1 , 376/2 , 376/3 ,

376/4, 376/5

337

1.04

379

0.26

105

0.06

योग 8.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़

(ग) ग्राम- बड़ारी, नं. बं. 96, प. ह. नं. 10 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.04 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नं.

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

235

0.05

236

1.67

239

0.07

0.31

247

322

0.52

0.54

328

351

0.24

353

0.85

(2)

(1)

0.36

364/1 , 364/2 , 364/3 ,

364/4 , 364/5 , 364/6 ,

364/7,

252

0.24

352

0.42

0.43

363

0.49

371

372

1.38

370

0.74

0.42

242/1 , 242/2

0.03

251/1 , 251/2

0.24

329/1 , 329/2

326

0.12

0.11

323

320

0.03

0.05

321

0.70

317

0.41

318

258

0.34

0.53

255

0.45

254

0.11

248

0.22

249

0.55

250

0.15

241/1 , 241/2 , 241/3 ,

241/4

0.21

256/1 , 256/2 , 256/3 ,

256/4

327

0.06

योग . 13.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित भाग 1 ]

389

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

किया जाता है कि उक्त भूमि की आवश्यकता है: -- उक्त प्रयोजन के लिये

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील-विजयराघवगढ़

(ग ) ग्राम- कलहरा , नं. बं. 383, प. ह. नं. 13 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.25 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

126

0.08

0.05

183/1 , 183/2

2.01

66/1 , 66/2

0.01

39

1.21

63/1 , 63/2

60

0.07

40

0.04

0.29

61

0.70

117/1 , 117/2

0.38

62/1, 62/2

42

0.13

43

0.42

73

0.01

0.75

114

0.69

106

0.11

115

0.11

116

125

0.70

128

0.83

130

0.01

0.96

127/1 , 127/2 , 127/3

0.25

184

0.62

185

37

0.23

38

0.27

0.10

41

0.08

44

0.14

138

योग .. 11.25

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. 276 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम- ईदलपुर, प.ह.नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.11 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

2/128

0.59

4/6

0.73

0.35

56/3

0.08

4/2

0.17

4/3

0.15

4/4

0.16

4/5

4/7

0.08

1.35

16

21

0.20

56/1

0.66 390

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014

(1)

(2)

56/2

0.54

56/4

0.15

57/1

0.98

1.20

112

57/2

0.01

0.10

57/3

57/4

0.06

0.40

113

0.15

67

योग .. 8.11

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये निर्माण जिसके लिये आवश्यकता है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संसाधन संभाग क्र . 2 केसली में किया जा सकता है .

क्र. 277- भू-अर्जन-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम- घाना, प.ह.नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-60.37 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.44

38

102

0.44

108

0.25

244

0.28

0.30

97/2

(2)

(1)

2.05

58

59

2.35

263

0.50

60/1

0.90

0.40

61/1

60/2

0.90

61/2

0.25

63

2.44

0.25

103

0.29

106

1.64

64

65

1.35

66/1

3.75

0.56

139/1

1.80

259

261

4.61

0.81

66/2

0.22

66/3

0.58

139/2

1.21

66/4

68/1

0.09

2.36

69/2

3.57

68/2

68/3

0.43

0.47

69/1

0.32

264/1

2.12

265

97/1

0.10

104

0.28

0.28

105

107/2

0.25

128

0.14

134

0.20

0.32

138

129

0.38

0.03

130

132

0.16

133

0.15

136/3

0.03

0.25

254/1

137

0.26

247/1

0.80 भाग 1 ]

391

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

(2)

(1)

0.61

247/2

2.17

273

247/3

0.80

0.10

248

252

0.03

0.14

264/2

0.52

272

0.40

253

0.15

254/2

255

0.05

256

0.55

257

1.05

260

0.22

0.06

109

4.00

269

267

0.06

0.92

270

274/1

1.10

274/2

1.10

275/1

0.57

277/1

0.06

279/1

1.32

277/2

0.06

0.20

279/2

0.30

279/3

280

0.25

0.25

283

285

0.15

0.67

286

0.20

287

0.21

55/2

0.21

55/3

0.30

55/4

0.03

योग .. 60.37

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये निर्माण जिसके लिये आवश्यकता है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली सागर.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली में किया जा सकता है.

क्र. 278 - भू-अर्जन- 2014- पूरक प्र. क्र. 05- अ-82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील - बण्डा

(ग ) ग्राम- बम्होरी जगदीश

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.50 हेक्टेयर. ( निजी भूमि) खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.86

955

0.02

953

958

0.90

1.00

965

0.27

986

885

0.05

0.20

987/2

0.20

908/1

योग . 3.50

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बम्होरी जगदीश जलाशय योजनान्तर्गत भू- अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव .

392

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2014

प्र. क्र. 07- अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग) नगर/ ग्राम- रमपुरा खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.753 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नंबर (1)

0.010

89/1 ख/1

0.600

86

0.405

89/1ख/2

0.520

89/2

0.147

79/1 /4ग

0.451

87

84/2

0.370

0.420

83/2

0.560

79/4/4

0.682

85/1

85/2

0.492

0.096

79/1/ 5/ 2ख

योग .. 4.753

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2014

प्र. क्र. 08 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) नगर/ग्राम- चाटाहेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.479 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

खसरा नंबर (1)

288/1/4

1.215

0.120

288/1/3

0.144

288/1/5/2

योग .. 1.479

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-01-24.04.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-01-24.04.Ordinary.