मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 4]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2014- माघ 4 , शक 1935
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 जनवरी 2014
क्र. ई. - 5-607- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , तत्कालीन कमिश्नर, उज्जैन संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, छः दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत करते हुए अवकाश अवधि में प्रभार श्री बी. एम. शर्मा, भाप्रसे कलेक्टर, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा गया था.
(2) श्री के. सी. गुप्ता के श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर के पद पर स्थानांतरण होने के फलस्वरूप अवकाश अवधि में उनका प्रभार अब श्री संजय दुबे, कमिश्नर , इन्दौर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) श्री के. सी . गुप्ता द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई. - 5-816- आयएएस लीव - 5-एक.- ( 1 ) श्री संजीव सिंह , आयएएस. , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 10 जनवरी 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014 334
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
(2) श्री संजीव सिंह की अवकाश अवधि में श्री दीपक सक्सेना, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री संजीव सिंह, द्वारा कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सक्सेना , कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014
क्र. ई. - 5-416- आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री के. सुरेश, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा परिवहन विभाग को दिनांक 28 दिसम्बर 2013 से 8 जनवरी 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-670- आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल को दिनांक 6 से 10 जनवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती अलका उपाध्याय की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार डॉ. रवीन्द्र पस्तौर, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
[ भाग 1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती अलका उपाध्याय द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. रवीन्द्र पस्तौर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2014
क्र. एफ 1 ( ए) -400-88- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10/13 फरवरी 2009 द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 जनवरी से 17 मार्च 2009 तक, कुल साठ दिवस का स्वीकृत किया गया अर्जित अवकाश, राज्य शासन द्वारा निरस्त करते हुए उन्हे दिनांक 16 मार्च से 15 मई 2009 तक, कुल बासठ दिवस का अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, को दिनांक 12 अक्टूबर से 18 नवम्बर 2011 तक, कुल अढ़तीस दिवस का अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को दिनांक 13 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2013 तक, कुल उन्नीस दिवस का लघुकृत अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है. इनके अवकाश खाते से अढ़तीस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जायेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(4) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014
क्र. एफ 1 ( ए ) 62-2001- बी-2 दो. श्री राकेश गुप्ता , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज शहर , इन्दौर को दिनांक 4 से 6 नवम्बर 2013 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 3 नवम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2 ) अवकाशकाल में श्री राकेश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) -265-1986- ब- 2- दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 द्वारा श्री सरबजीत सिंह, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश, 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.
(2 ) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश का उपभोग न करने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2014
क्र. डी- 15-1-2014- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट की गई कृषि उपज का होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील के विकासखण्ड एवं तहसील बाबई में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्राम के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय - विक्रय का विनियमन करने के लिये बाबई में पृथक् मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014
क्र. डी. - 15-1-2014- चौदह-3 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal, the 8th January 2014
No. D- 15-1-2014 - XIV -3.-WHEREAS , in exercise of the powers conferred by the sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government hereby declares its intention to establish a Seprate market at Babai for the purpose of the " Said Act " for regulating the purchase and sale of agricultral produce mentioned in the schedule of the said Act , including all revenue and forest villages of the area of Development Block and Tehsil Babai in Hoshangabad district.
Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
HEMRAJ SINGH , Under Secy.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2014
क्र. डी- 15-1-2014- चौदह- 3.- चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-26-98-चौदह -3, दिनांक 26 सितम्बर 2003 द्वारा कृषि उपज मंडी होशंगाबाद में समाविष्ट होशंगाबाद जिले की बाबई व होशंगाबाद तहसील के विकासखण्ड बाबई व होशंगाबाद के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् " उक्त मण्डी क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) , उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय - विक्रय को विनियमित किया था.
और, चूंकि, " उक्त मण्डी क्षेत्र " में होशंगाबाद जिले की तहसील एवं विकासखण्ड बाबई में समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है ) को विपाटित करके पृथक् मंडी स्थापित करना प्रस्तावित है.
अतएव, मध्यप्रदेश , कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( तीन ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, " उक्त मण्डी क्षेत्र " में " उक्त क्षेत्र " को विपाटित करके बाबई में पृथक् मंडी स्थापित करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है .
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , भोपाल को प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014
क्र. डी- 15-1-2014- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 8th January 2014
No. D - 15-1-2014 - XIV-3.- WHEREAS , by this Department Notification No. D - 15-26-98 - XIV- 3 , dated 26th September 2003 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification
[ भाग 1 for Krishi Upaj Mandi Hoshangabad in the area comprised of Development Block Hoshangabad and Babai in Tehsil Hoshangabad and Babai of Hoshangabad District , ( here in after referred to as the" said market area " ) .
AND, WHEREAS , it is now proposed to establish a seprate market by splitting the area comprising of Development Block and Tehsil Babai of Hoshangabad District ( here in after referred to as the " said area") .
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( iii) of sub - section ( 1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , the State Government hereby signifies its intention to establish a seperate market at Babai by splitting the " said area " from the " said market area " .
Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this Notification within Six Weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government .
By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .
ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2014
क्रमांक एफ. 13-39-2011 -तेरह.- यतः , राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने एवं " उद्योग संवर्धन नीति, 2010 तथा कार्य योजना " के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-35-2013- बी-11 , दिनांक 4 अक्टूबर 2013 द्वारा ट्रायडेंट समूह की कंपनियों यथा मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स ट्रायडेंट लिमिटेड द्वारा बुदनी, जिला सीहोर में एक ही परिसर में पूर्व से स्थापित या स्थापित की जा रही या प्रस्तावित परियोजनाओं को मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के टेक्सटाइल परियोजना के अंतर्गत केप्टिव पॉवर संयंत्र से उत्पादित विद्युत के उपभोग पर शुल्क के उद्ग्रहण से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है.
अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012 ) की धारा 5 के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स ट्रायडेंट समूह की कम्पनियों यथा मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स ट्रायडेंट लिमिटेड के बुदनी , जिला सीहोर में एक ही परिसर में पूर्व से स्थापित या स्थापित की जा रही या प्रस्तावित परियोजनाओं को मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित टेक्सटाइल परियोजना के अंतर्गत भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
केप्टिव पॉवर संयंत्र से उत्पादित विद्युत के उपभोग पर शुल्क के उद्ग्रहण से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.
यह अधिसूचना इसके " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 10 वर्षों तक प्रभावी रहेगी.
No. F - 13-39-2011 - XIII .- WHEREAS , in order to encourage establishment of industries in the State and to fullfill the objectives of " Industrial Promotion Policy, 2010 and Action Plan" , the Commerce , Industries and Employment Department's vide order No. F - 16-35-2013- B- XI , dated 4th October 2013 has wholly exempted the projects of Trident Group of Companies namely M/ s Trident Corporation Limited and M/s Trident Limited already established/being established / proposed in the same campus at Budhani , district Sehore from levy of duty on consumption of the electricity generated by the captive power plant under the textile project of M/s Trident Corporation Limited ;
NOW, THEREFORE , in exercise of powers conferred by clause ( i ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012 ) , the State Government , hereby , wholly exempt the projects of Trident Group of Companies namely M / s Trident Corporation Limited and M/ s Trident Limited , already established / being established / proposed in the same campus at Budhni , district Sehore from levy of duty on consumption of electricity generated by the captive power plant under the Textile project of M/ s Trident Corporation Limited .
This notification shall come into force from the date of its publication in the " Madhya Pradesh Gazette " and will remain in force for 10 years .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2014
क्र. एफ. 25-12-2013 - दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 110 -X- 1-6-1-83 , दिनांक 6 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, सिवनी वन वृत्त के अंतर्गत जिला सिवनी के वर्तमान उत्तर सिवनी ( उत्पादन) एवं दक्षिण सिवनी ( उत्पादन ) वनमंडलों को एकीकृत करते हुए सिवनी ( उत्पादन ) वनमंडल का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-
उत्पादन जिले वनमंडल
क्र. वृत्त
का नाम
का
का नाम
नाम
(मुख्यालय)
उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय) (3)
(1) ( 2)
(4)
1. सिवनी सिवनी सिवनी उत्पादन
उत्पादन वनमंडल की सीमाओं का विवरण
के नाम उत्पादन परिक्षेत्रों एवं काष्ठागारों
सम्मिलित क्षेत्रीय एवं बफर जोन परिक्षेत्रों के नाम (क्षेत्रीय वनमंडल )
(8) (7)
(मुख्यालय)
(6)
1. सिवनी (सिवनी)
(5) 1. सिवनी (सिवनी) .
वनमंडल (सिवनी).
उत्तर- जबलपुर एवं मंडला जिलों की दक्षिणी सीमा.
सिवनी ( दक्षिण सिवनी ) बरघाट ( दक्षिण सिवनी ) बंडोल ( दक्षिण सिवनी) रूखड़ ( दक्षिण सिवनी ) पूर्व - मंडला एवं बालाघाट, जिलों की पश्चिमी सीमा.
2. बाम्हनदेही काष्ठागार (बाम्हनदेही ) .
2. कुरई ( कुरई) 1. अरी ( अरी )
घाटकोहका, ( बफर जोन ) रूखड़ ( बफर जोन )
दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य की उत्तरी सीमा.
अरी ( बफर जोन )
2. कुरई ( कुरई)
खवासा ( बफर जोन ) कुरई ( दक्षिण सिवनी) खवासा ( दक्षिण सिवनी )
पश्चिम- पेंच राष्ट्रीय उद्यान , पेंच अभयारण्य एवं छिंदवाड़ा तथा नरसिंहपुर जिलों की पूर्वीसीमा.
338
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
(4)
(1) ( 2)
(5) (3)
3. केवलारी (केवलारी) .
[ भाग 1 (7)
(6)
(8)
1. केवलारी (केवलारी) .
केवलारी ( उत्तर सिवनी ) छपारा (उत्तर सिवनी ) कान्हीवाड़ा ( दक्षिण सिवनी )
2. घंसौर ( घंसौर )
घंसौर (उत्तर सिवनी ) कहानी ( उत्तर सिवनी )
1. धूमा ( लखनादौन)
4. धूमा (लखनादौन) .
लखनादौन ( उत्तर सिवनी) . धूमा ( उत्तर सिवनी) शिकारा ( उत्तर सिवनी )
2. धूमा काष्ठागार (धूमा).
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014
क्र. एफ- 25-12-2013- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ - 25-12-2013 - दस 3 , दिनांक 15 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.
Bhopal , the 15th January 2014
No. F 25-12-2013 - X - 3 . The existing North Seoni ( Production) and South Seoni ( Production) Divisions of Seoni Forest Circle under District Seoni are merged and reorganized as Seoni ( Production ) forest Division by partially amending the Notification No. 110- X - 1-6-01-83 , dated 06th , January , 1983 of Madhya Pradesh Government , Forest Department , Mantralaya , Vallabh Bhawan , Bhopal as under:-
Name of District
S. No.
Name of Circle
Name of Forest Division (H. Q. )
Name of Production Forest sub- Division (H. Q.)
(4)
(5) (1) (2) (3)
Seoni
1 Seoni
Territorial and Buffer Zone Ranges included (Territorial Forest Division)
(7)
Details of boundaries of Productions Forest Division (8) (6)
1.Seoni ( Seoni )
1. Seoni (Seoni)
Seoni Production Forest Division (Seoni) .
Seoni ( South Seoni ) Barghat (South Seoni ) Bandol ( South Seoni ) Rukhad ( South Seoni )
North - Southern boundary of district Jabalpur and Mandla . Balaghat.
2.Bamhandehi
Depot.
(Bamhandeh).
1.Ari (Ari )
2.Kurai (Kurai) .
East-Western boundary of districtMandla andBalaghat.
2.Kurai (Kurai)
Ghatkohka (Buffer Zone) Rukhad (Buffer Zone) Ari (Buffer Zone) Khawasa ( Buffer Zone ) Kurai ( South Seoni) .
South- Northern boundary of Maharashtra state.
339 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
(7)
(8) (3)
(4)
(5)
(6)
(1) (2)
Khawasa ( South Seoni )
Keolari (North Seoni )
1. Keolari (Keolari ) .
3.Keolari (Keolari ) .
Chhapara (North Seoni ) Kanhiwada (South Seoni )
Ghansor (North Seoni) Kahani ( North Seoni )
2. Ghansore (Ghansore).
West- Pench National Park , Pench Sanctuary and eastern boundary of Chhindwada
1. Dhooma ( Lakhnadon) .
4. Dhooma (Lakhnadon) .
Dhooma ( North Seoni ) Shikara (North Seoni) Lakhnadon ( North Seoni) .
2. Dhooma Depot (Dhooma) .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh PRASANT KUMAR , Secy .
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2014
क्र. एफ. - 12-18-2012- बी- 1 - दो.- यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि राज्य के पहचान किये गये ऐसे क्षेत्रों में जहां कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावनाएं अधिक हों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराधों के कारित किये जाने का निवारण किया जाए;
अतएव, इन क्षेत्रों में अत्याचारों का निवारण करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संरक्षण तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 21 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( सात ) के उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिलों के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट ग्राम, वार्ड/ नगर के क्षेत्रों के लिये कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट पुलिस थानों को, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित प्रयोजन के लिये अधिसूचित करती हैः-
अनुसूची
जिला
पुलिस थाना
अनुक्रमांक (1)
ग्राम, वार्ड/नगर (4) वागवई
(3) भितरवार
1
(2) ग्वालियर
2
रायसेन
मण्डीदीप
राहुलनगर
3
कैलारस
मुरैना
कस्बा कैलारस कस्बा सबलगढ़
सबलगढ़ अम्बाह
जौरा
ग्राम अम्बाह कस्बा जौरा
गोपालपुरा ग्राम परीक्षा
सिटी कोतवाली
माताबसैया
महावीरनगगर वीटीआई रोड 4 5
देहात कोतवाली
मोहनगिरि भिण्ड विदिशा 340
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
(2)
(3) (1)
कराहल 6
श्योपुर
7
बैतूल
बैतूल
आमला
सारणी
आष्टा 8
सीहोर
9
इन्दौर
महू
बिजावर 10
छतरपुर
बड़ामलहरा
(4)
लोहांगीपुरा
कराहल
सदर
आमला
पाथाखेड़ा
आष्टा
कस्बा महू
कस्बा बिजावर
कस्बा बड़ामलहरा.
F. 12-18-2012 -B - 1 - Two .- WHEREAS , the State Government considers it necessary to prevent the commission of offences of atrocities against the members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in such identified areas of the State where there are much possibilities of atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribes members ;
NOW THEREFORE , with a view to prevent atrocities in these area and to ensure protection and safety of members of Scheduled Caste and Scheduled Tribes under the law made by Central Government and in order to ensure effective implementation of provisions of clause ( vii ) of sub - section (2) of Section 21 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 (No. 33 of 1989) , the State Government hereby, notify the Police Stations specified in column (3) for the area of village , ward/town specified in column (4) for the District specified in column (2) of the Scheduled given below for the above mentioned purpose under the said Act and rules made thereunder:-
SCHEDULE
District (2)
Village , Ward/ Towns (4)
Police Station
(3)
S. No. (1)
Bhitarwar
Gwalior
1
2
Raisen
Wagwai
Rahul Nagar
Mandideep
Kailaras 3
Morena
Sabalgarh
Ambaah
Joura
Town Kailaras
Town Sabalgarh Village Ambaah
Town Toura Gopalpura
CityKoutwali
Village Pareeksha
Matabasaiya
Bhind
4
Dehaat 5
Koutwali
Vidisha
Karahal 6
Shyopur
7
Betul
Betul Amla Sarni 8
Ashta
Sehore
Mahu 9
Indore
10
Chhatarpur
Mahaveer Nagar BTI Road
Mohangiri , Lohangipura
Karahal
Sadar
Amla
Pathakheda
Ashta
Town Mahu
Town Bijawar
Bijawar
Badamalhara
Town Badamalhara .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.
341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2014
क्र. ई. - 5-525 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आयएएस . , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 17 से 22 जनवरी 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री आर. के. चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी , भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व , पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आर. के. चतुर्वेदी द्वारा राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 1-13-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4)
(3)
(1)
(2)
अध्यक्ष
राजस्व मंडल 1 श्रीमती अजिता बाजपेयी पाण्डे (1981) ,
वि.क.अ. - सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग .
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं वि.क.अ. - सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार) .
2 श्री एस. आर. मोहन्ती ( 1982 ) , वि.क.अ. - सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वि.क.अ.-सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) .
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.
3 श्री संजय कुमार सिंह ( 1987 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
342
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स , भोपाल ( म. प्र. ) -462011
आदेश
भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2014
क्र. एफ. 67-175-10-तीन- 96.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री सुमन विनोद प्रजापति, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद लिधौरा , जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सुमन विनोद प्रजापति द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री सुमन विनोद प्रजापति से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद लिधौरा , जिला टीकमगढ़ से प्राप्त पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री सुमन विनोद प्रजापति ने आज दिनांक तक लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 24 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लिधौरा , जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
आदेश
भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2014
क्र. एफ. 67-175-10- तीन- 97.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा . माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार, द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ से प्राप्त पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार , ने आज दिनांक तक लेखे/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 24 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धोंके अन्तर्गत सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार, को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
344
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
आदेश
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014
क्र. एफ. 67-175-10- तीन- 98.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ के पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 31 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद लिधौरा , जिला टीकमगढ़ से प्राप्त पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा ने आज दिनांक तक लेखे/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 24 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा का इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लिधौरा , जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
345 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 10 दिसम्बर 2013
क्र. क - भू- अ.वि.अ. - 2012-13-1377.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में )
तहसील/ तालुका
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
दमोह
दमोह दमोह
83.26 83.26
योग ..
दमोह जबलपुर मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भूमि अर्जन बाबत्.
संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डव्हल्पमेंट कार्पोरेशन लिमि. , जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह संभागीय प्रबंधक, म . प्र. रोड, डव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमि. , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 001 - अ- 82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(3)
(1) पन्ना
नरदहा
(2) अजयगढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) बरारनाला ( मोकछ) तालाब योजना अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(4) निजी भूमि रकबा 2.375 है. एवं शासकीय भूमि
रकबा 0.038 है. कुल रकबा 2.413 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
346
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 23 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 04- अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील
जिला
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(3)
(4)
(5)
(6) (1)
(2)
0.552
रमखिरिया
विदिशा कुरवाई
भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई रेहटी माध्यम सिंचाई परियोजना की डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है-रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. 735 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 1- अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
0.250
खरगोन कसरावद रायपुरा
बी. ओ. टी. ( एन्यूटी)
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.
योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां
सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
क्र. 732- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 2-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम/नगर
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) (2)
3.070 खरगोन कसरावद मिर्जापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बी. ओ. टी. ( एन्यूटी ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.
योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 731 - भू- अर्जन- 2013 -प्र. क्र. 3 -अ- 82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम/नगर
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(4) (1) (2)
2.787
पिपरी
खरगोन कसरावद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.
बी. ओ. टी . ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 734 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 4-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के 348
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम/नगर
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) (2)
खरगोन
काकरियाव
0.061 कसरावद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.
बी. ओ . टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 733 - भू- अर्जन - 2013 -प्र. क्र. 5 - अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)
0.270
उमरिया
खरगोन कसरावद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.
बी. ओ . टी . ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 736- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 7-अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों 349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम/नगर
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(2)
(4) (1)
0.720
रणगांव
खरगोन कसरावद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर.
बी. ओ. टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
खरगोन , दिनांक 9 जनवरी 2014
क्र. 13 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(4)
(3)
सांगवी
सेगांव
1.427 खरगोन
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन.
भड़वाली तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खिलचीपुर, दिनांक 7 जनवरी 2014
संशोधित अधिसूचना
क्र. 118 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
350
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इनके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(1)
(2)
(4)
1.913
नेगड़िया
राजगढ़ खिलचीपुर
1.900
अमरपुरा
0.012
मयापुरा
0.457
जगन्नाथपुरा
योग .. 4.282
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग, राजगढ़.
जगन्नाथपुरा तालाब के पाल, डूब, वेस्टवीयर तथा नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
राजगढ़ , दिनांक 7 जनवरी 2014
क्र. 120- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.600
भैसाना
नरसिंहगढ़
राजगढ़
योग 0.600
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .
कुशलपुरा बहु. मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर में प्रभावित भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 10 जनवरी 2014
क्र. 365 - जि.भू. अ.2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील/रा.नि.म.
जिला
ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
सिवनी
(4) 13.00 (1) सिवनी
रा.नि.म.
(3) परतापुर प.ह.न. 115
सिवनी-1
( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 365 - जि.भू. अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) 4.00 (1) सिवनी सिवनी लखनवाड़ा प.ह.न.
रा.नि.म. सिवनी-1 114
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा
(म. प्र. ) .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 365 -जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील/रा.नि.म. ग्राम
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
5.00
आमाकोला
(1) सिवनी सिवनी
रा.नि.म.
सिवनी -1
प.ह.न. 129
(2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) (3)
(1)
(4) 15.00 सिवनी चोरगरठिया
सिवनी
रा.नि.म. बण्डोल
प.ह.न. 36
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/रा.नि.म.
(2)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (4) 26.00 सिवनी
(1) सिवनी
(3) सिमरिया प.ह.न. 11
रा.नि.म. सिवनी 2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 365- जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील/रा.नि.म. ग्राम
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(4) 1.50 (1) सिवनी
(3) कारीरात प.ह.न. 59
(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1) सिवनी सिवनी
(4) 4.00 रा.नि.म. सिवनी-2
(3) कोहका प.ह.न. 119
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(4) 13.00 (1) सिवनी
(3) बम्होड़ी प.ह.न. 115
(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील/रा.नि.म. भूमि का विवरण ग्राम क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(4) 7.50 (1) सिवनी
(3) पिण्डरई प.ह.न. 126
(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
354
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील/रा.नि.म.
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
2.00
नरेला
सिवनी सिवनी
प.ह.न.
रा.नि.म. सिवनी-2 100
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) ते द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
सिवनी
7.00 सिवनी
रा.नि.म.
गुन्दराई प.ह.न. 127
सिवनी-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) ते द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(3)
(4) (1) (2)
16.00 सिवनी सिवनी भण्डारपुर
प.ह.न.
रा.नि.म. सिवनी-1 127
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
क्र. 365- जि.भू. अ.- 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील/रा.नि.म.
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(4) 20.00 (1) सिवनी
(3) लोनिया प.ह.न. 102
सिवनी रा.नि.म. सिवनी-2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
3.50 सिवनी
भोंगाखेड़ा प.ह.न. 36
सिवनी रा.नि.म. बण्डोल
( 2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(4) 12.50 (1) सिवनी
(3) नगझर प.ह.न. 96
(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. (6) (5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
356
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील/रा.नि.म.
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(3)
(2)
(4) 3.00 सिवनी
सिवनी
फरेदा
प.ह.न.
रा.नि.म. सिवनी -1 114
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
पेंच परियोजना के अंतर्गत
नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील/रा.नि.म. ग्राम
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
13.00 सिवनी सिवनी
रा.नि.म.
सिवनी-1
सिमरिया प.ह.न. 113
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 365 - जि.भू. अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील /रा.नि.म. ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) 17.00
चावडी
(1) सिवनी
128
सिवनी रा.नि.म. प.ह.न. सिवनी-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
357
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
क्र. 2174- जि.भू. अ. -2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
तहसील/ रा.नि.म.
भूमि का विवरण ग्राम
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
सिवनी
10.00
चंदोरीखुर्द प.ह.न. 04
सिवनी रा.नि.म. बंडोल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
(
क्र. 2175-जि.भू. अ.- 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील/रा.नि.म.
भूमि का विवरण ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(4) (1)
(3)
सिवनी
21.40 सिवनी रा.नि.म. बंडोल
प.ह.न. 04 चंदोरीकला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
358
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
[भाग 1 क्र. 2176- जि.भू. अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
5.30 सिवनी सिवनी रा.नि.म.
बंडोल
सागर प.ह.न. 03
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा
(म. प्र. ) .
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 2175- जि.भू. अ.- 2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सिवनी पालारी
12.00 सिवनी
रा.नि.म. प.ह.न.
सिवनी-1 129
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 2176- जि.भू. अ.-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी 359 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
भूमि का विवरण
जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (1) सिवनी
4.00
सिवनी रा.नि.म.
पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
प.ह.न. मरझोर 113
सिवनी-1
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा
(म. प्र.) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 10 जनवरी 2014
प्र. क्र. 01-अ-82 - भू-अर्जन- 13-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ तालुक
सम्पत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में ) (6)
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (7)
(8) बैराड खैरवानी
शिवपुरी
निजी भूमि 0.754
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , श्योपुर.
अपर ककैटो परियोजना की डूब क्षेत्र से प्रभावित रोड का नया प्रस्तावित रोड का निर्माण कार्य.
161 155 156 154 135
0.09 0.306 0.024 0.198 0.136
0.754
योग :
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 02 - अ-82 - भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी 360
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
खसरा नं.
प्रयोजन का वर्णन तहसील/ तालुक
सम्पत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
(4)
(5)
रकवा ( हे . में) भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित (6)
(1)
(7)
(8)
28
बैराड
0.102
शिवपुरी
मानिकपुर
0.088
निजी भूमि हे. 1.702
31
12/2
0.248
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , श्योपुर.
12/1
0.112
अपर ककैटो परियोजना की डूब क्षेत्र से प्रभावित रोड का नया प्रस्तावित रोड का निर्माण कार्य.
2
0.104
3
0.272
4
0.088
5
0.088
6
0.296
7
0.08
8
0.056
9
0.064
10
0.048
0.056
11
1.702
योग :
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी 2014
रा. मा. क्र. 2 - अ-82 वर्ष 2013-14- पत्र क्रमांक-1 भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (3)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में. ) (4)
2.897
(2) गोटेगांव
(1) नरसिंहपुर
गाडरवाराखेड़ा जलाशय की दांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर.
गाडरवारा -खेड़ा नं. बं. 127 प.ह.नं. 88 .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , नरसिंहुपर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
361
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 100- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग) ग्राम- इटांय
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 27.090 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
775
0.180
निजी भूमि 776
0.140
निजी भूमि 777
0.040
निजी भूमि
0.060
778
निजी भूमि
0.070
779
निजी भूमि
0.030
781
निजी भूमि
0.220
780
निजी भूमि
0.460
802
निजी भूमि 803
0.290
निजी भूमि
0.070
797
निजी भूमि
0.290
799
निजी भूमि
0.210
801/1
निजी भूमि 801/2
0.210
निजी भूमि
0.180
804
निजी भूमि 807
0.120
निजी भूमि
0.060
805
निजी भूमि 806
0.170
निजी भूमि
0.110
808
निजी भूमि
0.130
813
निजी भूमि
0.160
895
निजी भूमि
0.330
966
निजी भूमि
0.120
815
निजी भूमि
0.140
821
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.330
822
निजी भूमि 816
0.590
निजी भूमि
0.050
819
निजी भूमि 817
0.360
निजी भूमि 818
0.520
निजी भूमि
0.240
820
निजी भूमि
0.340
823
निजी भूमि
0.280
824
निजी भूमि
0.470
826
निजी भूमि
0.030
798
निजी भूमि 827
0.040
निजी भूमि
0.070
829
निजी भूमि 875
0.090
निजी भूमि
0.300
828
निजी भूमि 860/2
0.180
निजी भूमि
0.470
954
निजी भूमि
0.130
831
निजी भूमि
0.020
861/2
निजी भूमि
0.010
854
निजी भूमि
0.050
855/2
निजी भूमि
0.260
856
निजी भूमि
0.200
857
निजी भूमि
0.160
858/1
निजी भूमि 858/2
0.160
निजी भूमि
0.400
859
निजी भूमि
0.090
860/1
निजी भूमि 862
0.110
निजी भूमि
0.280
863/1
निजी भूमि
0.140
866
निजी भूमि
0.200
870
निजी भूमि
0.140
863/2
निजी भूमि
0.140
863/3
निजी भूमि
0.470
964
निजी भूमि
0.070
864
निजी भूमि
0.110
865
निजी भूमि 867
0.080
निजी भूमि
0.050
868
निजी भूमि
0.190
869
निजी भूमि
0.180
871
निजी भूमि
0.100
872
निजी भूमि
0.130
873/1
निजी भूमि
0.110
873/2
निजी भूमि
0.270
877
निजी भूमि 887
0.310
निजी भूमि 362
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
(3)
(2)
(1)
0.110
916
निजी भूमि
0.030
878
निजी भूमि
0.170
879
निजी भूमि
0.020
880
निजी भूमि
0.080
885
निजी भूमि
0.140
886
निजी भूमि
0.080
881
निजी भूमि
0.140
884
निजी भूमि
0.150
888
निजी भूमि
0.140
920
निजी भूमि
0.050
882
निजी भूमि 883
0.220
निजी भूमि 889
0.150
निजी भूमि
0.220
891/1
निजी भूमि
0.130
890
निजी भूमि
0.140
891/2
निजी भूमि
0.090
917
निजी भूमि
0.730
892
निजी भूमि
0.640
893
निजी भूमि 825/1038
0.190
निजी भूमि
0.460
894
निजी भूमि
0.150
896
निजी भूमि
0.150
897
निजी भूमि
1.000
निजी भूमि 898
899
0.360
निजी भूमि
0.100
900
निजी भूमि
0.050
901
निजी भूमि
0.050
902
निजी भूमि
0.050
937
निजी भूमि
0.030
938
निजी भूमि
0.030
941
निजी भूमि
0.050
942
निजी भूमि
0.090
943
निजी भूमि
0.040
946
निजी भूमि
0.920
947
निजी भूमि
0.060
948
निजी भूमि
0.030
949
निजी भूमि
0.070
950
निजी भूमि
0.080
951
निजी भूमि
0.560
911
निजी भूमि
0.030
913
निजी भूमि
0.120
914
निजी भूमि
0.050
922
निजी भूमि
0.100
923
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.780
915
निजी भूमि
0.130
918
निजी भूमि
0.160
919
निजी भूमि
0.120
921
निजी भूमि
0.120
924
निजी भूमि 934
0.060
निजी भूमि
0.050
935
निजी भूमि
0.020
925
निजी भूमि
0.050
928
निजी भूमि
0.030
932
निजी भूमि
0.020
933
निजी भूमि
0.030
926
निजी भूमि
0.050
927
निजी भूमि 929
0.030
निजी भूमि
0.040
930
निजी भूमि
0.040
931
निजी भूमि
0.200
952/1
निजी भूमि
0.210
952/2
निजी भूमि
0.210
952/3
निजी भूमि
0.470
953/1
निजी भूमि
0.250
953/2
निजी भूमि
1.180
956
निजी भूमि
0.800
967/1
निजी भूमि
0.140
967/2
निजी भूमि
0.600
968/2
निजी भूमि 968/3
0.170
निजी भूमि
0.170
968/4
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 27.090
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इटांय तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013
क्र. 1498 - भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 11-अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है 363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-अलीराजपुर
(ख) तहसील- अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर- सोलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहण किया जाने वाला
रकबा
रकबा (हे. में)
(3)
(2)
(1)
0.34मे से
0.05 307
0.52मे से
0.01 313
0.06 0.86
02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोलिया तालाब की नहर हेतु भू- अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 12 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम-राजापुर
(घ ) अर्जित क्षेत्रफल-7.46 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नंबर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2
0.01
0.02
3
0.02
23
0.03
26
0.22
28
0.10
29
30
0.48
0.15
31
0.60
34
35
0.48
0.12
36
37
0.09
66
0.10
0.15
67
0.13
68
0.06
69
0.04
70
71
0.10
0.10
82
0.11
83
0.07
84
0.11
96
0.02
98/1
0.11
113/3
0.11
113/4
0.11
116
0.22
117
0.10
118
0.08
119
0.06
120
0.01
123
0.03
124
0.03
161
0.06
162
168
0.18
0.04
169
0.05
170
171
0.03
0.09
185
0.22
186 364
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
(2)
(1)
0.03
187
199
0.13
203
0.03
0.04
205
0.05
206
207
0.07
0.01
215
0.32
216
217
0.15
0.06
218
0.04
219
0.08
220
0.04
221
0.17
223
0.06
224
0.03
262
0.12
263
266
0.03
267
0.15
0.10
269/2
0.33
271
0.04
272
0.04
274
0.33
809
0.10
816/2
821
0.07 योग : 7.46
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है- खैरी लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 जनवरी 2014
क्र. 22 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- बींझावाड़ा, प.ह.नं. 22, ब.नं. 212, रा.नि. मंडल-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-08.480 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में )
(2)
(1)
1.280
579/1 , 579/2 , 584
0.130
585/3
0.744
578/1 , 578/2
568
0.562
0.523
382/1 , 400/1 ख
400/1 ग
0.392
0.005
379/2, 380/1
0.060
398/3
0.040
394/3
384/2 , 385/1 , 386/1 ,
0.463
399/1, 385/3 क, 386/3 क,
399/3 क
0.522
394/1
0.090
392/2 , 393/1 , 395/1
0.392
283/2 , 284 , 288/2
0.240
282/11 , 283/6
0.120
282/4, 283/3
0.202
282/10 , 283/5
0.032
282/1
0.316
286/1
0.320
282/5
0.060
282/3, 286/6
0.354
280/5 ख , 280/8
0.355
276 , 277 , 278
0.290
266/1 , 266/2
0.170
267/2
0.818
270/1
योग .. 08.480 365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक- 04, चौरई तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 1 जनवरी 2014
क्र. 20 - भू-अर्जन-1-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील - सिराली
(ग) नगर/ग्राम - बेडियाकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.049 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
262/2
रकबा (हे. में) (2) 0.101
261/1
0.162
(2)
(1)
0.048
258/4
258/3 0.040
0.036
187/1
189/1 , 189/2 , 189/3 , 0.170 189/4
0.056
192
0.138
198/1 , 198/2 , 198/3 , 198/4
0.097
0.061
0.081
156/2 157/1 , 157/2 , 157/3 262/3
0.081
261/2
0.040
258/1
0.239
0.069
257/1 , 257/2 , 257/3 , 257/4 187/4
0.194
193/1 , 193/2 , 193/3 , 193/4, 193/5
0.121
191 156/4 0.138 156/1 , 156/3 , 156/4 0.129 158/5 0.048 योग . 2.049
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-वाफला माइनर की 8 एल सब - माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 28 - भू-अर्जन-07-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया 366
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
नगर/ग्राम-कालधड
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-1.172 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
189/1
0.150
191/4
0.073
190/2
0.137
0.016
136/2
143/8
0.096
0.222
141/4
/
141/3
0.052
0.073
191/1
0.016
191/2
136/1
0.129
0.016
144/16
143/5
0.052
141/2
0.050
0.090
143/4
योग .. 1.172
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारूवा माइनर की 7 एल एवं 9 एल सब - माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 22- भू-अर्जन- 09-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- खिरकिया
(ग) नगर/ ग्राम- पोखरनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.892 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.226
531/1
532/4
0.316
(2)
(1)
562/1
0.359
562/3
0.089
562/5
0.078
568/2
0.049
0.077
563/1 , 561/1
563/4
0.113
555/1
0.048
0.012
554/2
0.163
465/3
0.105
466/4
0.171
531/2
559/1
0.348
562/2
0.121
0.081
562/4
568/1
0.044
563/2
0.121
563/5
0.125
563/3
0.040
0.118
555/2
0.080
465/1
466/23
0.008
योग .. 2.892
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारूवा माइनर की 12 एल सब - माइनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 26 - भू- अर्जन- 10-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया 367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
नगर/ ग्राम- हथनोरी
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-0.704 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.243
6
4/6
0.082
0.060
12/4
0.009
12/1
5
0.150
0.084
4/7
0.076
12/5
योग . 0.704
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारूवा माइनर की 7 एल सब माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 24- भू-अर्जन-14-अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
तहसील- खिरकिया
(ख)
नगर/ग्राम- बंसतपुरा
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-1.130 हेक्टेयर.
(घ)
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.101
112/4
0.061
112/6
0.174
112/3 , 112/2 , 112/9
0.089
111
0.021
109/1
0.028
108/2
0.012
107/1
0.052
104/2
0.048
103/2
(2)
(1)
0.086
112/5
0.174
112/8 , 112/7 , 112/13
0.101
112/11
0.033
110
0.020
109/2
0.028
108/1
107/2
0.041
0.041
104/1
0.020
103/1
योग .. 1.130
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारूवा माइनर की 6 आर सब- माइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 30- भू-अर्जन-15-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
तहसील- खिरकिया
(ख)
नगर/ग्राम-लोनी
(ग)
लगभग क्षेत्रफल- 2.409 हेक्टेयर.
(घ )
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.089
43/1
0.041
43/3
0.016
42
0.303
10/4
0.142
8/3
0.202
14/3
15/2
0.045
0.109
20/2 368
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
(2)
(1)
43/2
0.315
0.113
41
0.323
39/2
8/2
0.311
0.085
14/2
0.194
14/1
0.012
26/2
0.109
20/1
योग .. 2.409
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- वाफला माइनर की 16 आर एवं 17 एल सब माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग धार, दिनांक 4 जनवरी 2014
पत्र क्र. 154- भू-अर्जन13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम- घटबोरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.613 हेक्टर .
सर्वे नम्बर ली जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.247
470/2, 184/1
185/1
0.385
(2)
(1)
0.056
231/1
0.020
231/7
0.290
302/1
207/1/2
0.615 1.613
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- थाना तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 159 - भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्तं प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम- चिजवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.292 हेक्टर .
सर्वे नम्बर ली जाने वाली भूमि का रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
167/5
0.292 योग .. 0.292
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- थाना तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 7 जनवरी 2014
क्र. 124- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (श्यामपुरा तालाब के निर्माण में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- जीरापुर
(ग ) नगर/ग्राम- श्यामपुरा, बालाहेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.757 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1) (2)
ग्राम-श्यामपुरा क्षेत्रफल 16.061
0.077
1/16/1
2.000
0.253
1/25/1
0.125
1/26/1
0.253
1/25/2
0.125
1/26/2
1.351
1/28/1
1/28/2
0.651
0.980
1/28/3
1/29/1
1.193
1.194
1/29/2
1.194
1/29/3
0.809
1/32/1
0.809
1/32/2
1.000
1/32/3/1
0.810
1/32/3/2
0.202
1/46
0.409
1/1/1/15/3
0.202
1/31/3
0.131
1/1/1/15/4
0.068
1/31/4
0.409
0.202
1/31/1
0.130
1/1/1/15/5
(2)
(1)
0.068
1/31/5
0.409
1/1/1/5/2
0.202
1/31/2
0.130
1/1/1/15/6
0.068
1/31/6
0.101
1/48
0.506
1/52
ग्राम- बालाहेड़ा क्षेत्रफल 5.696
86/1
1.569
0.784
86/2/1
86/2/2
0.784
0.147
87/1
0.148
87/2
87/3
0.148
0.148
87/4
88/1/1
0.906
88/1/2
0.202
0.759
184/1/2/1
0.101
184/9
योग महायोग 16.061 21.757
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्यामपुरा तालाब के लिये अर्जित की जानी वाली प्रभावित भूमि हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 8 जनवरी 2014
प्र. क्र. 08 अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 370
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की भानपुरा नहर परियोजना के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील- भानपुरा
(ग ) ग्राम- भानपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-17.959 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित संपत्तियों काविवरण
रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
(3)
1.581
334
0.150
337/2/1
0.325
344/2
0.050
344/3
0.225
329/1
329/2
0.622
0.750
347/1
कुआं पक्का01 , मकान 30X20 पक्का 01
1.200
347/2
0.214
604
0.007
601/1/1
557
1.011 कुआं कच्चा 01 एवं कुआ
पक्का01
592
0.368
0.032
558
0.053
587
589/1
0.186
590
0.081
0.575
1615
कुआ, पक्का01 1616
0.290
0.100
1633
0.030
1509
0.030
1510/2/2
कुआं, पक्का01
0.020
1585
0.430
1587
0.241
1590/2
0.032
1606
1609
0.364
0.121
1610/3
कुईया पक्की01 1610/1
0.190
(3) (1)
(2)
0.102
1610/2
1638/2
0.349
0.333
1639/1/1
1662
0.065
1650
0.368
0.010
1651
0.108
1652
1653
0.162 कुआं कच्चा 01
कुआं पक्का01
0.008
1655
0.146
1660
1661
0.069 कुईया पक्की01
0.040
1664/1
556/3/2
0.030
0.150
556/1/3
556/1/4
0.016
337/1/2
0.090
0.176
331/3/4
0.300
331/2
0.202
601/2
601/1/2
0.033
603/2
0.473 पक्काकुआं 01 एवं मकान 01 0.340
1579/1/1
0.204
1580
605
0.113 कुआं पक्का01
0.002
586/2
0.100
586/1
588/1
0.051
0.010
589/2
601/1/1
0.041
0.474
603/1
681/1
0.102
682
0.145
0.300
556/1/1
556/1/2
0.012 कुआं कच्चा 01
0.010
556/3/1
0.202
333/1/2
0.176
330
0.526
331/1/2
0.135
333/2
0.081
346/1/2
0.202
0.250
331/1/1
0.084
344/1 371
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
0.150
1579/2
1579/1/3
0.200
1582
0.350
1586
1.041
0.150
1611
योग .. 17.959
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भानपुरा नहर परियोजना यूनिट - प्रथम हेतु
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 8 जनवरी 2014
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 2-अ- 82-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- खरगापुर
(ग) नगर/ग्राम- गुना
( घ) लगभग क्षेत्रफल-30.945 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
160
1.081
170
0.032
0.036
157
0.105
158
0.181
159
(2)
(1)
161
0.081
0.129
167
0.057
169
1.833
171
0.085
172
0.291
173
0.053
174
0.547
175
0.563
176
0.158
178
0.125
177
0.570
179
0.041
293
0.004
294
0.069
297
0.093
300
0.121
301
0.061
305
306
0.049
309
0.214
0.388
310
0.380
311
312
0.352
0.177
2055/2
0.077
2087
2090
0.032
0.105
2088
0.194
2089
0.065
2090/2958
0.061
2090/2059
0.032
2090/2960
0.255
2091
0.073
2092
0.028
2062/2955
0.040
2082/2956
0.129
2093
0.733
2097
0.603
2096
0.146
2094
0.247
2095
0.271
2098 372
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
(1)
(2) 2101
1.123 2106/2
1.058
1.342 2106/3
2107
1.422 2108
0.559 2110
0.028 2114
0.069 2111
0.186 2118
0.219 2112
0.125 2116
0.271
0.008 2117
2120
0.101 2113
0.101 2115
0.247
0.085 2119
2121
0.239 2122
0.101
0.166 2123
2124
0.028 2125
0.214 2126
0.356 2128
0.101 2129
0.234
0.186 2130
2132
0.113 2133
0.178 2127
0.183
0.121 2131
2134
0.320
0.263 2151
0.279 2154
0.113 2155
0.061 2157
2136
0.214
0.020 2137
0.028 2138
0.332 2139
2140
0.271
0.393 2144
0.348 2141
(1)
(2)
2145
0.053
2146
0.040
0.049
2150
2135
0.320
2142
0.154
0.146
2143
2147
0.073
2148
0.146
0.142
2149
2152
0.142
0.129
2153
2156
0.109
2158
0.049
2159
0.995
2160
0.045
2161
0.036
2162
0.332
2163
0.194
2165
0.263
2166
0.644
0.352
2167
2169
0.170
0.271
2164
0.380
2170
2168
0.028
0.582
2178
2109
0.125
0.235
2179
0.048
2180
2073
0.300
0.500
2054
275/1 ब
0.085
275/1
0.093
0.032
275/स
0.048
284
0.089
285
287
0.219
0.085
288
290
0.019
0.065
291
298
0.089 373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.134
299
303
0.028
0.016
304
307
0.102
292
0.016
योग .. 30.945
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब के बांध डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 3-अ-82-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील-खरगापुर
(ग) नगर/ ग्राम-चौबारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.647 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.032
1379
1406
0.196
0.154
1400
1401
0.130
0.070
1391
0.190
1397
1399
0.194
0.336
1398
0.109
1408
1410
0.190
(2)
(1)
0.070
1411
0.125
1448
0.138
1446
0.117
1479
0.060
1444
1451
0.049
0.069
1454
1455
0.190
0.032
1456
1463
0.045
0.060
1389
1447
0.283
0.200
1450
0.368
1452
0.049
1453
0.024
1461
1458
0.061
0.036
1460
1462
0.061
1464
0.057
0.073
1465
0.053
1467
0.125
1457
1459
0.263
1466
0.049
1470
0.198
0.105
1471
0.077
1472
0.024
1473
0.020
1475
1476
0.194
1477
0.097
1478
0.105
1478
0.024
1480
0.089
0.117
1481
1482
0.109
0.109
1483
0.125
1484
1485
0.902
0.166
1474
1468
0.138
0.275
1469
0.182
1501 374
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
(2) (1)
0.101 1500
0.101 1492
0.024 1496
0.097 1502
0.214 1493
0.101 1503
0.036 1494
1497
0.032 35/2
0.142 109/924
0.316 36/2
0.024
0.101 1516
0.235 1515
0.081 1513
0.049 1512
0.024 1510
0.380 1509
0.170 1508
1505
0.174
0.235 1511
1506
0.170
0.247 1514
1507
0.247
0.650 1527
0.061 1541
1543
0.045
0.065 1542
0.230 1539
0.656 1540
0.154 1525
0.854 1524
1520
0.085 1521
0.012
0.020 1522
0.093 1523
1519
0.077
0.109 1518
0.050 1568
0.057 1576
1570
0.053
0.053 1574
(2)
(1)
0.053
1575
0.030
1569
1572
0.271
0.004
1565
0.052
1564
1550
0.040
0.352
1571
0.054
1563
0.182
1573
0.785
1544
0.053
1545
0.227
1546
2.411
1487/1579
0.676
1486
0.016
1487
0.502
1488
योग .. 19.647
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- प्र. क्र.4-अ-82-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील - खरगापुर
(ग) नगर/ ग्राम- बनपुरा सापौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.568 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.004
813
834
0.004 375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.004 833
815
0.004 840
0.405
0.045 841
842
0.134
0.121 843
844
0.053
0.466 845
846
0.032
0.041 852
0.008 848
0.073 692
0.036 693
705
0.092
0.226 706
712
0.097
0.008 711
707
0.045 708
0.085 714
0.032 713
0.053 715
0.028 717
0.166
0.044 719
0.032 723
735
0.166
0.117 730
0.008 731
0.008 732
733
0.053
0.174 727
722
0.170 721
0.097
0.138 738
0.024 737
0.045 734
0.085 720
0.044 736
0.081 718
746
0.097
0.008 747
0.057 763
740
0.016 739
0.008
0.142 741
(2)
(1)
744
0.251
745
0.036
0.113
748
0.008
749
0.161
750
0.275
751
0.097
753
754
0.271
0.008
755
756
0.121
0.081
758
742
0.012
743
0.109
752
0.129
757
0.020
योग .. 5.568
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 5-अ-82-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-खरगापुर
(ग ) नगर/ ग्राम- देवपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.471 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
12
0.004
15
0.081
0.024
13
0.008
14 376
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
(2) (1)
18
0.081
0.279 19
0.077 20/1
20/2
0.077
0.045 21
22
0.261 23
0.121
0.020 24
0.238 25
0.480 31
0.380 32
0.040 30
0.081 28
0.016 29
0.089 33
0.032 35/1
0.045 36/1
0.154 110/द/2
0.016 59/4
0.040 61/5
0.016 35/2
109/924
0.036
0.028 36/2
0.138 40
0.158 56
0.020 61/1
43
0.214
0.121 52
0.008 59/3
0.008 35/3
0.012 36/3
61/2
0.012
0.150 109/द
37
0.089
0.142 46
35/4
0.008
0.186 48
0.028 110/द/ 1
0.036 36/4
0.012 59/2
0.008 61/3
0.190 38
55
0.251
0.008 59/5
0.020 61/4
0.097 47
58
0.125
(2)
(1)
39
0.138
0.251
54
0.004
59/1
0.032
110अ
0.181
110
0.502
41
0.194
42
0.190
44
0.138
51
57
0.125
45
0.239
50
0.162
49
0.020
0.008
53
0.049
61/1अ
0.032
62
0.036
63
0.166
65
72
0.324
75
0.089
0.101
61/3/अ
0.108
64
71
0.077
0.101
74
0.142
66
67
0.433
0.077
70
0.093
68
76
0.202
0.053
61अ/2
0.097
69
77
0.206
0.024
73
0.055
78/2
0.008
78/1
80
0.045
0.028
81
0.243
88/918
0.397
88/द/1
0.118
11
0.053
90
0.016
91
0.045
92
0.348
94
0.235
93
0.271
96/1
0.016
95 377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.563
97
0.150
96/2
0.016
88/9/9
0.012
102
0.077
100
0.044
110स
0.057
109न
0.210
114
0.060
113
12.471
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब के बांध डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 9 जनवरी 2014
क्र. भू-अर्जन- 33-36-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-अशोकनगर
(ख) तहसील- मुंगावली
(ग) नगर/ग्राम- उमरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.900 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.063
44मि.
0.052
46/5
46/13
0.941
2.068
46/16
(2)
(1)
0.052
71/2
0.031
71/3
0.083
71/1
72/2
0.034
72/3
0.034
0.035
72/4
0.034
72/1
0.677
75/1
0.575
87/2
0.158
96
0.063
97
4.900
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- उमरिया तालाब की स्पिल चैनल एवं एप्रोच चैनल के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, संभाग अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकताहै.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 10 जनवरी 2014
क्र. 2174- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) नगर/ग्राम- चारगांव, प. ह. नं. 118, ब. नं. -165,
रा. नि. मं. सिवनी -1 .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.86 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
254
0.59
0.02
253 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
378
(2)
(1)
227
0.110
0.05
228/2
0.34
228/1
0.41
204
0.35
203
201/1
0.50
0.18
200/2
0.30
17
0.39
15/2
0.03
16
0.05
12
0.03
11
10
0.54
0.05
9
0.04
79/1
0.34
56/1
0.43
71/2
72
0.29
0.43
75
0.41
74
0.12
94/2
0.30
94/3
0.96
93/1
0.45
97
0.13
101
0.55
137
0.15
139
0.05
321/1
0.300
202
0.24
323
0.14
324
0.80
321/2
0.09
319/2
0.41
331/1
0.23
332/3
333/2
0.04
0.06
364/1
0.43
364/3
0.36
364/4
0.28
350
362
0.50
93/2
0.010 योग .. 12.48
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील , सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच , व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 2177- भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- हथनापुर, प. ह. नं. -12, ब. नं. - 597,
रा. नि. मं.- बण्डोल.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-27.00 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.75
108/2
0.13
108/3
0.68
116
0.03
125
0.07
126
0.07
112
127
0.03
0.26
128
0.60
129/2
0.09
129/3
0.01
129/1
0.02
130
0.11
107/2
140/1
0.05
1.09
140/2
0.05
138
0.05
139 379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
554
0.32 553
0.14
0.11 555
0.18 571/2
550/1
0.01 550/2
0.93
0.54 569
0.12 570
571/1
0.24 575
0.18
0.13 643
0.74 581/2
0.13 581/3
581/4
0.40 573/1
0.20 635/1
0.29 363
0.83
0.58 640/3
632
0.44
0.39 652
0.13 653
0.40 654
0.07 655
0.43 650
0.50 646/1
0.12 636/2
0.28 645
0.26 644/2
0.20 642
0.12 640/4
0.13 529/2
0.54 518/6
0.12 682
0.01 681
517
0.54
0.38 683
0.12 684
0.67 687
0.15 691
(2)
(1)
0.02
688/1
690
0.58
0.38
689
703
0.19
701
0.15
702
0.34
0.05
699
0.02
710/1
0.23
747/4
837
0.62
0.90
827
0.01
748/6
0.38
747/6
0.55
746/1
0.20
802/4
0.24
801
0.77
798
0.20
802/3
0.01
796
0.55
746/2
0.06
807/2
0.37
700/1
0.37
700/2
1.10
272/1
272/2
0.10
0.16
811/2
811/3
0.02
270
0.36
264/5
0.01
271
0.35
0.01
567/4
0.42
819/1
योग .. 27.00
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बाखारी शाखा नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
380
अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच, व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 13 जनवरी 2014
प्र. क्र. 2- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बलरामपुर नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- बासौदा
(ग) ग्राम- पड़रिया ( बासौदा)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.368 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
102/2
0.295
103/1
0.105
0.216
442/2
0.108
443
445
0.098
447
0.299
0.088
466
427
0.241
425/1
0.098
0.038
419
0.222
423
0.174
424
0.370
483
0.206
496
0.048
495/1
(1)
(2)
500
0.244
501
0.010
0.364
502/1
505
0.083
507
0.079
508/1
0.158
509
0.150
511
0.049
512
0.216
0.253
394/2/1
0.216
391/3
0.052
384/3
0.183
385
0.046
386
387
0.118
0.099
413
0.024
497
0.078
498
0.088
410/1
107
0.017
0.049
99/2
0.300
108
0.081
93
0.042
92/2
0.112
90
0.075
85
0.084
86/1
0.066
82
0.070
81/2
78
0.020
0.063
109
0.109
110
0.309
106
0.077
135
0.052
136
0.063
132
0.109
174
0.081
202
0.125
245/ 1 र
0.004
83
0.004
119
137
0.025
0.009
138
0.018
440
0.158
485
498
0.130
योग .. 7.368 381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बलरामपुर नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बलरामपुर नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- बासौदा
(ग) ग्राम-जरोद
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.940 हेक्टेयर .
सर्वे क्रमांक अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.152
49
0.017
50/3
51/1
0.063
0.024
53
0.096
56
0.018
57
0.223
44/1
92
0.035
93
0.070
0.052
95
0.070
96
0.035
89
0.048
100
0.168
306/1
0.130
306/2
0.122
309
0.080
342/2
0.072
58
0.122
59
0.010
60
61
0.048
0.053
62
(2)
(1)
63
0.052
0.039
64
67
0.073
0.066
342/3/1
0.052
342/3/2
योग .. 1.940
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बलरामपुर नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 4- अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बलरामपुर नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- बासौदा
(ग) ग्राम- मालीखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.490 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
8
0.012
9
0.016
10
0.018
119
0.016
0.048
137
0.046
138
0.004
139/1
0.036
141
0.052
148
0.008
179
0.078
182
183
0.040
184
0.116
योग .. 0.490 382
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बलरामपुर नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 5- अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- बासौदा
(ग ) ग्राम- बीलाढ़ाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.210 हेक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.100
1/1
0.100
1/2
2
0.106
3
0.108
4
0.029
0.066
23
24/3
0.060
0.092
29
30
0.077
0.113
32
0.169
39
0.183
40
0.180
114
115/1
0.092
115/2
0.053
116
0.058
126/1/2
0.160
(2)
(1)
126/1/3
0.215
126/2
0.124
0.035
128/1/2
0.102
130
150
0.065
0.065
151
0.089
174
0.148
180/1
0.204
180/2
0.148
181
0.064
183/1
0.064
183/2
0.124
190/1/1
0.113
190/2/1/2
192/2
0.135
193/1
0.095
193/2
0.090
0.022
193/3/1
0.018
193/3/2
193/4
0.020
0.290
196/2
198/1
0.167
0.313
200
205
0.113
210
0.135
211
0.153
0.017
213
216/2
0.484
217
0.036
222/5
0.054
222/7
0.108
0.094
227/5
230
0.280
0.300
231
232
0.270
238/2
0.050
0.006
282
0.119
283/3
0.009
451
452/1
0.060
452/2
0.111 भाग 1 ]
383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
(2)
(1)
0.143
452/3
0.060
452/4
453
0.223
0.050
454/1
0.230
454/2
454/3
0.100
0.181
455
456
0.014
0.075
466
467
0.074
468
0.040
470
0.138
537
0.110
538
0.193
0.248
539
0.074
549
460/1
0.160
460/2
0.128
465/2
0.114
योग .. 9.210
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ- 82-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- बासौदा
(ग) ग्राम- शिवरामपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर.
सर्वे
क्रमांक
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
(1) 525
0.100
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग , गंज बासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 7- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- बासौदा
(ग) ग्राम- करहैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.952 हेक्टेयर.
सर्वे
क्रमांक
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.189
287/3
288
0.205
0.216
289
0.270
291
0.183
294/1
0.145
294/2
0.421
293
0.211
305/2
0.162
304/2
303/1
0.189
0.005
311
0.259
323/3
322/1/1
0.108
321
0.081
356
0.400 384
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
(2)
(1)
357/1
0.100
0.205
358
367
0.189
368
0.324
365
0.037
377/2
0.151
376
0.194
353/2
0.205
348/3
0.036
0.068
348/2
348/1
0.014
349/1क
0.014
0.144
349/ 1 ख/2
0.126
228
229
0.090
230/3
0.036
231/ 2क
0.054
200
0.216
196
0.560
233/1
0.150
233/2
0.210
172/1
0.101
172/2/1
0.079
172/2/2
0.147
0.007
171/1
188
0.151
360/1
0.100
360/2
0.175
354/2
0.007
0.018
353/1
योग .. 6.952
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 8 - अ-82-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- बासौदा
(ग) ग्राम- हरगनाखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.013 हेक्टेयर.
सर्वे
क्रमांक
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
523
0.031
459/1
0.196
0.012
459/2
461
0.298
462
0.060
463/1
0.026
0.156
463/2
464
0.235
465
0.131
475
0.272
476
0.287
478
0.313
0.016
479
480/2
0.181
480/3
0.212
480/4
0.093
529
0.067
530
0.141
532
0.093
533
0.019
534/1
0.164
0.075
534/2
536
0.056
553
0.423
0.297
554
556
0.225
0.250
558
562
0.126
563
0.126
564
0.354
567
0.063 भाग 1 ]
385
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
(1)
(2)
568
0.343
625
0.672
योग .. 6.013
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 9 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील- बासौदा
(ग) ग्राम- उकायला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.516 हेक्टेयर.
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
सर्वे क्रमांक (1)
7
0.063
0.090
8
21/2
0.095
0.085
26/1
149
0.040
0.045
212/1
0.135
212/3
0.060
144
0.052
146
203/1
0.110
205/1
0.015
206/3
0.030
206/1
0.052
(1)
(2)
206/2
0.020
0.030
212/2
0.105
215
0.040
214
0.040
217/2क
426
0.046
425/1
0.080
0.040
430/1
0.033
423/2/2क
210/2
0.080
0.070
444
446
0.060 योग .. 1.516
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 10- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील- बासौदा
(ग ) ग्राम- रोजरू
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.340 हेक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
(2)
(1)
34
0.178
35
0.105
303
0.057
योग .. 0.340 386
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना , बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- बासौदा
(ग ) ग्राम- चक्क अंबानगर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.720 हेक्टेयर.
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
सर्वे क्रमांक (1)
92
0.001
94
0.168
95
0.184
0.092
97
96/1
0.045
0.043
96/2
0.204
103/2
0.085
102/3
105
0.092
0.071
106/1
0.034
106/2
106/3
0.024
0.027
107
109/1 ख
0.041
0.300
110/1
0.005
125
0.054
126/1
0.071
126/2/2
(1)
(2)
0.007
162/2/1
127/1
0.090
128/2
0.031
135/1
0.051
योग .. 1.720
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 13 जनवरी 2014
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील-विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम- मेहगांव ( महगवां ) , नं. बं. 107, प. ह. नं. 09 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2) 0.32
(1) 134
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन कटनी में किया जा सकता है .
387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिकं प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम- अमेहटा, नं. बं. 06, प. ह. नं. 09 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.08 हेक्टेयर.
खसरा
नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.82
157
0.28
267
339
1.25
341
0.12
0.24
260
0.09
269
270
0.57
356
0.03
360
0.05
0.77
362
1.00
363
0.02
372
373
0.07
0.01
377
374
0.05
375
0.26
0.06
386
0.04
399
0.35
266
380
0.14
0.05
401
0.92
268/1 , 268/2
0.03
364/1 , 364/2
0.02
365/1 , 365/2
1.35
343/1 , 343/2
0.84
344/1, 344/2
0.19
381/1, 381/2
0.35
384/1 , 384/2
1.57
383/1 , 383/2
(2)
(1)
0.35
385/1 , 385/2
0.77
161/1 , 161/2
382
1.08
0.01
271
361
0.11
379
0.15
0.07
162
योग .. 14.08
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़
(ग ) ग्राम- नन्हवाराकला, नं. बं. 74, प. ह. नं. 10 (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.91 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
नं. (1)
1.12
338/1 , 338/2
0.21
103
0.08
77
0.03
78
0.08
82
0.32
88
0.22
93
0.78
351
0.01
375
0.21
377
378
0.61 388
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
(2)
(1)
0.82
79/1 , 79/2
0.65
80/1 , 80/2 , 80/3 , 80/4
0.63
81/1 , 81/2 , 81/3
1.78
376/1 , 376/2 , 376/3 ,
376/4, 376/5
337
1.04
379
0.26
105
0.06
योग 8.91
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 4- अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम- बड़ारी, नं. बं. 96, प. ह. नं. 10 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.04 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
235
0.05
236
1.67
239
0.07
0.31
247
322
0.52
0.54
328
351
0.24
353
0.85
(2)
(1)
0.36
364/1 , 364/2 , 364/3 ,
364/4 , 364/5 , 364/6 ,
364/7,
252
0.24
352
0.42
0.43
363
0.49
371
372
1.38
370
0.74
0.42
242/1 , 242/2
0.03
251/1 , 251/2
0.24
329/1 , 329/2
326
0.12
0.11
323
320
0.03
0.05
321
0.70
317
0.41
318
258
0.34
0.53
255
0.45
254
0.11
248
0.22
249
0.55
250
0.15
241/1 , 241/2 , 241/3 ,
241/4
0.21
256/1 , 256/2 , 256/3 ,
256/4
327
0.06
योग . 13.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 5 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित भाग 1 ]
389
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
किया जाता है कि उक्त भूमि की आवश्यकता है: -- उक्त प्रयोजन के लिये
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील-विजयराघवगढ़
(ग ) ग्राम- कलहरा , नं. बं. 383, प. ह. नं. 13 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.25 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
126
0.08
0.05
183/1 , 183/2
2.01
66/1 , 66/2
0.01
39
1.21
63/1 , 63/2
60
0.07
40
0.04
0.29
61
0.70
117/1 , 117/2
0.38
62/1, 62/2
42
0.13
43
0.42
73
0.01
0.75
114
0.69
106
0.11
115
0.11
116
125
0.70
128
0.83
130
0.01
0.96
127/1 , 127/2 , 127/3
0.25
184
0.62
185
37
0.23
38
0.27
0.10
41
0.08
44
0.14
138
योग .. 11.25
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 13 जनवरी 2014
क्र. 276 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- ईदलपुर, प.ह.नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.11 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
2/128
0.59
4/6
0.73
0.35
56/3
0.08
4/2
0.17
4/3
0.15
4/4
0.16
4/5
4/7
0.08
1.35
16
21
0.20
56/1
0.66 390
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2014
(1)
(2)
56/2
0.54
56/4
0.15
57/1
0.98
1.20
112
57/2
0.01
0.10
57/3
57/4
0.06
0.40
113
0.15
67
योग .. 8.11
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये निर्माण जिसके लिये आवश्यकता है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संसाधन संभाग क्र . 2 केसली में किया जा सकता है .
क्र. 277- भू-अर्जन-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग ) ग्राम- घाना, प.ह.नं. 7
(घ) लगभग क्षेत्रफल-60.37 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.44
38
102
0.44
108
0.25
244
0.28
0.30
97/2
(2)
(1)
2.05
58
59
2.35
263
0.50
60/1
0.90
0.40
61/1
60/2
0.90
61/2
0.25
63
2.44
0.25
103
0.29
106
1.64
64
65
1.35
66/1
3.75
0.56
139/1
1.80
259
261
4.61
0.81
66/2
0.22
66/3
0.58
139/2
1.21
66/4
68/1
0.09
2.36
69/2
3.57
68/2
68/3
0.43
0.47
69/1
0.32
264/1
2.12
265
97/1
0.10
104
0.28
0.28
105
107/2
0.25
128
0.14
134
0.20
0.32
138
129
0.38
0.03
130
132
0.16
133
0.15
136/3
0.03
0.25
254/1
137
0.26
247/1
0.80 भाग 1 ]
391
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
(2)
(1)
0.61
247/2
2.17
273
247/3
0.80
0.10
248
252
0.03
0.14
264/2
0.52
272
0.40
253
0.15
254/2
255
0.05
256
0.55
257
1.05
260
0.22
0.06
109
4.00
269
267
0.06
0.92
270
274/1
1.10
274/2
1.10
275/1
0.57
277/1
0.06
279/1
1.32
277/2
0.06
0.20
279/2
0.30
279/3
280
0.25
0.25
283
285
0.15
0.67
286
0.20
287
0.21
55/2
0.21
55/3
0.30
55/4
0.03
योग .. 60.37
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये निर्माण जिसके लिये आवश्यकता है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली में किया जा सकता है.
क्र. 278 - भू-अर्जन- 2014- पूरक प्र. क्र. 05- अ-82-12- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील - बण्डा
(ग ) ग्राम- बम्होरी जगदीश
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.50 हेक्टेयर. ( निजी भूमि) खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.86
955
0.02
953
958
0.90
1.00
965
0.27
986
885
0.05
0.20
987/2
0.20
908/1
योग . 3.50
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बम्होरी जगदीश जलाशय योजनान्तर्गत भू- अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव .
392
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2014
प्र. क्र. 07- अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया
(ग) नगर/ ग्राम- रमपुरा खुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.753 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नंबर (1)
0.010
89/1 ख/1
0.600
86
0.405
89/1ख/2
0.520
89/2
0.147
79/1 /4ग
0.451
87
84/2
0.370
0.420
83/2
0.560
79/4/4
0.682
85/1
85/2
0.492
0.096
79/1/ 5/ 2ख
योग .. 4.753
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2014
प्र. क्र. 08 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- बैरसिया
(ग ) नगर/ग्राम- चाटाहेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.479 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
खसरा नंबर (1)
288/1/4
1.215
0.120
288/1/3
0.144
288/1/5/2
योग .. 1.479
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.