मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 6 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2014 माघ 18 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2014
क्र. ई. - 5-954- आयएएस- लीव-5 - एक ( 1 ) श्री अशोक कुमार शर्मा, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 22जनवरी से 4 फरवरी 2014 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-642- आयएएस लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री विवेक अग्रवाल, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 21 से 25 जनवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
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(3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2014
क्र. ई. - 5-536- आयएएस - लीव - 5 - एक- ( 1 ) डॉ. एम. मोहनराव , आयएएस . , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा वि.क.अ. सह आयुक्त- सह- संचालक, विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध - घुमक्कड़ जाति कल्याण को दिनांक 20 से 29 जनवरी 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) डॉ. एम. मोहनराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रसन्न कुमार दाश , भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रेदश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. मोहनराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा वि.क.अ. सह आयुक्त सह संचालक, विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) डॉ. एम . मोहनराव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा वि.क.अ. सह आयुक्त- सह- संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ , अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. एम. मोहनराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. मोहनराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-811 - आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री एस. एस. बंसल, आयएएस. , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन ) विभाग को दिनांक 20 से 24 जनवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. बंसल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य ( निर्वाचन ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. एस. बंसल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . एस. बंसल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2014
क्र. ई. - 5-709- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग द्वारा दिनांक 27 जनवरी से 1 फरवरी 2014 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जनवरी 2014 एवं 2 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2014
क्र. ई. - 5-560 - आयएएस- लीव-5 - एक ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग को दिनांक 23 से 27 जनवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे, सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भाग 1 ]
473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2014
क्र. ई. - 5-464- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री जयदीप गोविंद, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग को दिनांक 22 से 31 जनवरी 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री जयदीप गोविंद की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, भाप्रसे , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव , विधि और विधायी कार्य ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविंद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री जयदीप गोविंद द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि ( निर्वाचन ) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविंद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविंद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2014
क्र. ई. - 5-425- आयएएस लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री मनोज गोयल, आयएएस. , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 10 से 13 फरवरी 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 फरवरी 2014 एवं 14, 15, 16 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-874- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्रीमती प्रीति मैथिल, आयएएस. , अपर कलेक्टर, गुना को दिनांक 31 जनवरी से 7 फरवरी 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2014
क्र. एफ-7- ( 142) 2012- एक-7-स्था.-3.-( 1 ) श्री श्रीनिवास शर्मा , भाप्रसे. , ( 2004 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश , मंत्रालय को, तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं श्रम विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(2 ) श्री अशोक कुमार शर्मा, भाप्रसे. , ( 2004 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश , मंत्रालय को, तत्काल प्रभाव से , आगामी आदेश तक, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(3 ) श्री अजय सिंह गंगवार, भाप्रसे. , (2005 ) उपसचिव , मंत्रालय को, तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव " कार्मिक".
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2014
क्र. ई- 5-865 - आयएएस- लीव-5 - एक. श्री वी. किरण गोपाल , आयएएस. , अतिरिक्त प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जनवरी 2014 द्वारा दिनांक 13 से 17 जनवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 11 , 12 एवं 18, 19 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था. एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2014
क्र. ई- 5-803 - आयएएस - लीव-5-एक. ( 1 ) श्री के. के. खरे, आयएएस. , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 16 से 28 दिसम्बर 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 14 , 15 एवं 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 21 , 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 6 दिसम्बर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले, अवर सचिव " कार्मिक ".
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014
क्र. एफ- 11-29-2004- उन्तीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( ई) ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कुंवर विजय शाह, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारर्पोरेशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है .
(2 ) यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2014
क्र. एफ- 2-11-2010- साठ.- राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. के मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 72 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेन्द्र शुक्ला, मान. मंत्री , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को मध्यप्रेदश ऊर्जा विकास निगम के संचालक मण्डल में संचालक नियुक्त करते हुए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 71 के प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक के लिये मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कल्पना जैन, अवर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2014
क्र. एफ 1 ( ए) 264-86-ब- 2- दो. श्री बी. एम. कुमार, भापुसे. , अति. पुलिस महानिदेशक, इन्टीग्रेटेड ट्रेनिग कॉम्पलेक्स, भौरी , पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 24 जनवरी 2014 से दिनांक 5 फरवरी 2014 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ मैसूर ( कर्नाटक ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री बी. एम. कुमार
पत्नी
2. श्रीमती विजय लक्ष्मी
3. श्री आदित्या
पुत्र
पुत्री
4. कु. सुस्मिता
(2) उक्त यात्रा हेतु श्री बी. एम. कुमार, भापुसे. , को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे. , अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से, अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
भाग 1 ]
475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
(4) अवकाश से लौटने पर श्री बी . एम. कुमार, भापुसे. , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, इन्टीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्पलेक्स, भौरी , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5) श्री बी. एम . कुमार, भापुसे. , अति. पुलिस महानिदेशक, इन्टीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्पलेक्स, भौरी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(6 ) अवकाशकाल में श्री बी. एम. कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7 ) प्रणाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2014
क्र. एफ 1 (ए) 59-2003- ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री व्ही. के. सूर्यवंशी , भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर को दिनांक 27 जनवरी से 14 फरवरी 2014 तक, कुल उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 26 जनवरी 2014, 15 एवं 16 फरवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री व्ही . के. सूर्यवंशी, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री व्ही . के. सूर्यवंशी , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री व्ही . के. सूर्यवंशी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . के. सूर्यवंशी , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 (ए) 212-96- ब-2-दो.- ( 1 ) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के परिपत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर को दिनांक 3 फरवरी से 29 मार्च 2014 तक, कुल पचपन दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश दिनांक 2 फरवरी 2014 एवं 30 मार्च 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, सेनानी 15वीं वाहिनी , विसबल, इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर, कंडिका 5 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2014
क्र. एफ 1 (ए) 87-2008-ब-2- दो. सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, सेनानी 32वीं वाहिनी , विसबल , उज्जैन दिनांक 23 एवं 24 दिसम्बर 2013 के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 21 , 22 एवं 25 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के तहत बैंगलोर अवकाश यात्रा पर जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. एफ 1 ( ए) 33-97-ब-2-दो.-( 1 ) श्री अखिलेश कुमार सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2014 तक, छह दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 15 , 16 एवं 23 फरवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ बुलन्दशहर ( उत्तर प्रदेश ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री अखिलेश कुमार सिंह स्वयं
2. श्री आयुष सिंह पुत्र 476
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री जी. आर. मीणा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , भोपाल रेंज भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अखिलेश कुमार सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार सिंह , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2014
क्र. एफ 1 ( ए) 18-2004- ब- 2- दो.-( 1 ) श्री अभय सिंह, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 118-14, दिनांक 13 जनवरी 2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 3 से 13 फरवरी 2014 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ त्रिवेन्द्रम ( केरल ) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री अभय सिंह
पत्नी
2. श्रीमती प्रियंका सिंह
पुत्री
3. कु. अवनि सिंह
पुत्री
4. कु. मंजरी सिंह
(2) उपर्युक्त अवकाश यात्रा अनुमति के साथ इन्हें दस दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता होगी और दस दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते में से घटाये जायेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 फरवरी 2014
क्र. एफ -12-4-2014- सात-2 ए.- मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 के उप नियम-3 के तहत राज्य शासन शहडोल संभाग में उप राजस्व आयुक्त, को विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 2 के खण्ड ( क) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करता है.
No. F - 12-04-2014 - VII - 2A.-In exercise of powers conferred by clause ( a) of Section 2 of the Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline , Cable Evam Duct (Bhumi ki Upyaokta ke Adhikaron ka Arjan ) Adhyniyam , 2013 , the State Government , hereby , authorises the Dy. Commissnor Revenue of the Office of Commissinor Shahdol for performing the functions of the competent authority under the said Adhyniyam.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2014
क्र. एफ- 6-18-2013-पचास-2 संशोधन.- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा ज्ञापन क्रमांक 2306 - पचास-2 , दिनांक 21 अक्टूबर 2013 में संशोधन कर कॉलम ( 2 ) एवं ( 3 ) में मंदसौर के स्थान पर सीधी प्रतिस्थापित करती है:-
अनुसूची
अधिकारिता
अ. बाल कल्याण
के अन्तर्गत
अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम क्र समिति के
आने वाला
( राजस्व-
मुख्यालय का जिला
जिला)
(3)
(1) (2)
(4)
सीधी 1. श्रीमती मीरा गौतम अध्यक्ष 1 सीधी
सदस्य
2. श्री पूरन सिंह
3. श्री प्रमोद कुमार मिश्र सदस्य
4. श्री संजीव तिवारी सदस्य
5. श्री राजेश कुमार सिंह सदस्य भाग 1 ]
477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
No. F -6-18-2013 - L- 2-Amendment . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and ( 2) of Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 , the State Government hereby amends Notification No. 2306- L-2- dated 21st October 2013. In the said Notification in Column (2) and (3 ) Mandsaur is substituted by Sidhi :-
SCHEDULE
discharging the duties conferred on such board under the said Act , namely:-
SCHEDULE
Name of
Juvenile
Name of the Honorary SocialWorkers
Justice
Jurisdiction (Revenue District)
Board
Quarter
(3)
(4)
S.
No.
& its
Head
(1)
(2)
S. Name of Jurisdiction Name of the Honorary
Social Workers (Revenue
No. the Child
Welfare District)
Committe
& its District Head
Quarter
(1) (2)
(3)
(4)
Sidhi
1 Sidhi
1. Smt. Meera Gautam
Chair person
2. Shri Pooran Sing Member
3. Shri Pramod Mishra Member
4. Shri Sanjeev Tiwari Member
5. Shri Rajesh Kumar Member Singh.
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी , 2014
क्र. 1902-2013 - पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन,. एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करता है , अर्थात्: -
अनुसूची
सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम क्र. किशोर न्याय जिले का
बोर्ड और उसका नाम
मुख्यालय
(4)
(1) (2) (3)
सदस्य टीकमगढ.
1 टीकमगढ़
सदस्य
1. श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी 2. श्रीमती शीला भट्ट
No. 1902-2013 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000, the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below , for the District as specified in column ( 3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and
Member Tikamgarh
1 Tikamgarh
1. Shri Shurendra KumarTiwari
Member
2. Smt . Sheela Bhatt
क्र. 1902-2013 - पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है , और ( ख ) उसके ( अनुसूची के) कॉलम ( 4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करता है :-
अनुसूची
अ. बाल कल्याण अधिकारिता
अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम क्र. समिति के मुख्यालय का जिला
के अन्तर्गत आने वाला (राजस्व जिला)
(1)
(3)
(4)
(2)
टीकमगढ
1 टीकमगढ़
अध्यक्ष
1. श्री पूरनलाल राजपूत ( लोधी )
सदस्य
2. श्री सुरेन्द्र दांगी
3. श्री मनोज बाबू चौबे सदस्य
4. श्रीमती अल्का गंगेले सदस्य
5. श्री रतिराम वंशकार सदस्य No. 1902-2013 - L - 2.-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below , for the District as specified in the column (3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively , thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely :-
SCHEDULE
S. Name of Jurisdiction
No. the Child
Name of the Honorary Social Workers (Revenue
Welfare District)
Committee &
itsDistrict
Head
Quarter
(2)
(4)
(1)
(3)
1 Tikamgarh Tikamgarh 1. Shri Pooranlal Rajput Chair person
(Lodhi)
Member
2. Shri Surendra Dangi
Member
3. Shri Manoj Babu
Choubey
Member
4. Smt . Alka Gangeley
Member
5. Shri Ratiram Vanshkaar 478
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
क्र. 1904-2013 - पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करता है, अर्थात्ः-
अनुसूची
सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम क्र. किशोर न्याय जिले का बोर्ड और उसका नाम मुख्यालय
(1) (2)
(3)
(4)
1 कटनी कटनी
सदस्य
सदस्य
1. श्री शशांक श्रीवास्तव 2. डॉ. स्नेहा चौधरी
No. 1904-2013 - L - 2.-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and ( 2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 , the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below , for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column ( 4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
Name of the Honorary SocialWorkers Jurisdiction (Revenue District)
Juvenile S. Name of the No. Justice Board & its Head Quarter
(1) (2)
(3)
(4)
1
Katni
Katni
Member
1. Shri Shashank Shrivastva Member 2. Dr. Sneha Chaudhri
क्र. 1904-2013- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है , और ( ख ) उसके ( अनुसूची
[ भाग 1 के) कॉलम (4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करता है : -
अनुसूची
अवैतनिक सामाजिक अ. बाल कल्याण अधिकारिता
क्र. समिति के के अन्तर्गत
कार्यकर्ताओं का नाम आने वाला
मुख्यालय
का जिला (राजस्व
जिला)
(3)
(1) (2)
(4)
1 कटनी कटनी
अध्यक्ष
1. श्री राकेश कुमार अग्रवाल
सदस्य
2. श्री नारायण अग्रवाल
3. श्रीमती संध्या आर्य
सदस्य
सदस्य
4. श्रीमती कनक शर्मा
सदस्य
5. श्रीमती मंजूला दीक्षित
No. 1904-2013 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2 ) of the Schedule below, for the District as specified in the column ( 3 ) and appoints Social Workers as specified in column ( 4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely: -
SCHEDULE
Name of the Honorary SocialWorkers Jurisdiction (Revenue District)
S. No. Name of the Child Welfare Committee& itsDistrict Head Quarter (1) (2)
(3)
(4)
1
Katni
Katni 1. Shri Rakesh Kumar Chair person
Agrawal
Member
2. Shri Narayan Agrawal
Member
3. Smt. Sandhya Arya
4. Smt . Kanak Sharma
Member
Member
5. Smt . Manjula Dixit
क्र. 1901-2013- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) 479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
भाग 1 ]
क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करता है अर्थात्:-
अनुसूची
सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम क्र. किशोर न्याय जिले का
बोर्ड और उसका नाम
मुख्यालय
(2)
(3)
(1)
(4)
सागर 1. श्रीमती श्वेता जैन
सदस्य 1 सागर
सदस्य
2. श्री ओंकार सिंह
No. 1901-2013 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000 , the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below , for the District as specified in column ( 3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4 ) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act , namely: --
SCHEDULE
S. Name of the Jurisdiction
Name of the Honorary Social Workers No.
(Revenue District)
(3)
(4)
Juvenile Justice Board & its Head Quarter (1) (2)
1
Sagar
Sagar
Member Member
1. Smt. Shweta Jain 2. Shri Onkar Singh
क्र. 1901-2013 - पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का उसके ( अनुसूची के) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है , और ( ख ) उसके ( अनुसूची के) कॉलम (4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करता है :-
अनुसूची
No. 1901-2013 - L - 2.-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2 ) of Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2000 , the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column ( 3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively , thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely:-
SCHEDULE
S. Name of Jurisdiction
Name of the Honorary SocialWorkers (Revenue
Welfare District)
No. the Child Committee & itsDistrict Head Quarter
(4)
(1) (2)
(3)
1
Sagar
Sagar
Chair person
1. Shri Dinesh Kumar Namdev
Member
2. Shri Jagdish Prasad
Member
3. Shri Manish Sharma
Member
4. Smt . Manjumala Singh
Member
5. Shri Saju Devyas
क्र. 1900-2013- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करता है, अर्थात्ः-
अनुसूची
सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम क्र. किशोर न्याय जिले का बोर्ड और उसका नाम
मुख्यालय
(1)
(2)
अधिकारिता
अ. बाल कल्याण
अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम समिति के के अन्तर्गत
क्र.
मुख्यालय
का जिला
आने वाला (राजस्व जिला)
(2)
(4)
(1)
(3)
अध्यक्ष 1 सागर
सागर 1. श्री दिनेश कुमार नामदेव
सदस्य
2. श्री जगदीश प्रसाद
सदस्य
3. श्री मनीष शर्मा
सदस्य
4. श्रीमती मंजूमाला सिंह
सदस्य
5. श्री साजू देव्यास
(3)
(4)
1. श्रीमती गायत्री विजयवर्गीय 1 शाजापुर शाजापुर
सदस्य सदस्य
2. श्री भूपेन्द्र सहगल
No. 1900-2013 - L - 2 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000, the State Government hereby consitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
480
विधि और विधायी कार्य विभाग discharging the duties conferred on such board under the said Act , namely:-
SCHEDULE
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2014 S. Name of the Jurisdiction
Name of the Honorary SocialWorkers
(Revenue
District)
No. Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
(4)
(3)
(1)
Shajapur
1 Shajapur
1. Smt. Gayatri Vijayvargeey Member 2. Shri Bhupendra Sehgal Member
फा. क्र. 3 (ए) 1-2013- इक्कीस ब ( एक ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन , एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5 ( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930- 1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:-
1. श्री मनोज कुमार तिवारी ( सीनियर ) , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी.
2. कु. प्रतिभा सतावने, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालाघाट.
क्र. 1900-2013 - पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है , और ( ख ) उसके ( अनुसूची के) कॉलम (4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करता है :-
अनुसूची
अधिकारिता
3. श्री अंजनी नंदन जोशी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार.
अ. बाल कल्याण
अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम
क्र.
का जिला समिति के मुख्यालय
4. श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना.
(2)
के अन्तर्गत आने वाला (राजस्व जिला) (3)
(4)
(1)
अध्यक्ष
1
1. श्री शैलेन्द्र जैन
शाजापुर शाजापुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
सदस्य
2. श्री रविन्द्र सोलिया
सदस्य
3. श्री राजेश तोमर
सदस्य
4. श्रीमती सूर्यकान्ता शर्मा
लोक निर्माण विभाग
सदस्य
5. श्री विनोद भावसार
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल संशोधन भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2014
क्र. एफ- 23-12-2012- सा.-19.- अधिसूचना क्रमांक एफ- 23- 12-2007- सा-19 , दिनांक 25 जनवरी 2014 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 जनवरी 2014 में प्रकाशित हुई है, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.
No. 1901-2013 - L - 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby consitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely:-
1. अधिसूचना का पहला पैराग्राफ निम्नानुसार पढ़ा जावे : - SCHEDULE
S. Name of
Name of the Honorary Social Workers
No. the Child
Welfare
Jurisdiction (Revenue District)
Committee&
itsDistrict
Head
Quarter
(4)
(3)
(1) (2)
1
1. Shri Shailendra Jain Chair person
Shajapur
Shajapur
Member
2. Shri Ravindra Soliya
Member
3. Shri Rajesh Tomar
Member
4. Smt . Suryakanta Sharma
Member
5. Shri Vinod Bhawsar
क्रमांक एफ- 23-12-2007- सा-19 , मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 ( 1851 का सं. -8 ) की धारा 4 के साथ पठित धारा -2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा बी. ओ. टी. ( BOT ) स्कीम पर विकसित की जा रही नीचे दर्शायी सड़कों पर, मार्ग अथवा उसके भाग (अनुरूप भाग ) हेतु जारी किये गये प्रावधिक समापन प्रमाण- पत्र की तारीख से मार्ग अथवा उसके भाग (अनुरूप भाग ) पर प्रति फेरा प्रतियान आधार ( पर ट्रिप मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. करयाम, उपसचिव.
481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
भाग 1 ]
पर वेहिकल बेसिस ) पर निम्नलिखित मूलदरों पर पथकर उद्गृहीत करने के लिये मंजूरी प्रदान करती है:-
विवरण
पथकर की मूल दरें अनु.
क्र.
दिनांक 1-9-2007 से प्रभावी (रुपये प्रति किलोमीटर तथा प्रति फेरा ) (2)
(3)
(1)
0.35 1. कार जीप
0.85 2. हल्के व्यवसायिक भार वाहक वाहन
1.75 3. बस
2.11 4. ट्रक
4.21 5. मल्टी एक्सल ट्रक
2. अधिसूचना का पैराग्राफ क्रमांक 11 निम्नानुसार पढ़ा जावे :-
राज्य सरकार यह भी घोषित करती है कि वाहनों की निम्नलिखित श्रेणियाँ इन सड़कों को पार करते समय पथकर के भुगतान से छूट प्राप्त रहेगी :-
1. भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के समस्त यान तथा वे यान , जो सरकारी ( कर्तव्य ड्यूटी ) पर हों.
2. संसद तथा विधान सभा के माननीय सदस्यों के यान.
3. भारतीय सेना के समस्त यान जब ड्यूटी पर हों.
4. एम्बुलेंस
5. फायर बिग्रेड
भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान
6.
7. भूतपूर्व सांसद एवं विधायकों के यान
8. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर- ट्राली.
9. आटो रिक्शा, दुपहिया तथा बैलगाड़ियां.
10. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार.
टिप्पणी.- पथकर के भुगतान से इस प्रकार छूट प्राप्त यान/वैन का चालक (ड्रायवर ) अपना नाम, रैंक तथा कर्तव्य ( ड्यूटी ) , जिसमें वह लगा हुआ है, कथित करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजीव शर्मा , उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल , दिनांक 30 जनवरी, 2014
पृ. क्र. 822-453 -अका-विपप्र- 2013 - संशोधन. - राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र - सिविल, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 2684-121-452- अका- विपप्र-2013 , दिनांक 16 अप्रैल 2013 एवं 6 जनवरी 2014 को जारी की गई थी, में भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री सातनराव देशमुख, नायब तहसीलदार, अंकित है के स्थान पर अब श्री सानतराव देशमुख , नायब तहसीलदार पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश बुरहानपुर, दिनांक 24 जनवरी 2014
क्र. क- स.अ. ( सा. ) 14-659.- मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग, मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ- 2- ( क) -19-2012- बी- 3 -दो, भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013 एवं पृष्ठांकन क्रमांक पुमु. - 18 -योजना-3-767-2013 , दिनांक 10 अगस्त 2013 द्वारा बुरहानपुर जिले में राजकीय राजमार्ग क्रमांक 27 पर नेपा फाटा चेक पोस्ट स्वीकृत किया गया है . इसी आदेश से निम्नानुसार पद दिनांक 10 अगस्त 2013 से सृजित हो चुके हैं:-
क्र. नाम पद
स्वीकृत पद
(3) (1) (2)
1 1 उप निरीक्षक
2 2 सहायक उप निरीक्षक
1 3 प्रधान आरक्षक
1 4 प्रधान आरक्षक ( चालक)
6 5 आरक्षक
कुल योग .. 11 482
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
राजकीय राजमार्ग 27 जिला बुरहानपुर की सीमा कटी घाटी से ग्राम इच्छापुर तक दूरी लगभग 60 कि.मी. निम्नलिखित थाना क्षेत्रों से होकर निकलता है:-
क्र.
थाना
संबंधित क्षेत्र
(1)
(3)
(2)
1 थाना शाहपुर
इच्छापुर, चापोरा एवं शाहपुर 2 थाना शिकारपुरा शिकारपुरा क्षेत्र
3 थाना कोतवाली शनवारा चौराहा एवं बुरहानपुर शहर 4 थाना गणपति ट्रांसपोर्ट नगर एवं बुरहानपुर शहर 5 थाना निंबोला रईपुरा , निंबोला , झिरी , नेपा फाटा एवं असीरगढ़.
राजकीय राजमार्ग 27 पर घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम, पंजीयन एवं अनुसंधान का कार्य कर सकेंगे. इसका कार्यक्षेत्र जिले से गुजरने वाला सम्पूर्ण स्टेट हाईवे ( इन्दौर इच्छापुर ) तक सीमित रहेगा. बुरहानपुर जिले के नेपा फाटे में ही इसकी स्थापना की जायेगी. फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर असीर स्थित पुलिस सहायता केन्द्र के भवन से संचालित किया जायेगा.
क्र. क- स.अ. ( सा. ) 14-659.- मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2- (क)-19-2012- बी- 3 -दो, भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2013 एवं पृष्ठांकन क्रमांक पुमु. - 18 - योजना- 3-70-2013, दिनांक 21 जनवरी 2013 द्वारा बुरहानपुर जिले में पर्यटन चौकी स्वीकृत की गई है. उक्त पर्यटन चौकी हेतु इसी आदेश से निम्नानुसार पद दिनांक 1 अप्रैल 2013 से सृजित हो चुके हैं:-
नाम पद
क्र. (1) (2)
स्वीकृत पद (3)
1 1 उप निरीक्षक
2
4 सहायक उप निरीक्षक
6 3 प्रधान आरक्षक
8 4 आरक्षक
1 5 आरक्षक चालक
कुल योग 20
[ भाग 1 बुरहानपुर जिले में मुख्यतः निम्नलिखित पर्यटन स्थल हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं:-
क्र.
थाना
पर्यटन स्थल
(1) (2)
(3)
1 थाना कोतवाली जामा मस्जिद, शाही किला एवं शनि मंदिर.
2 थाना लालबाग खूनी भण्डारा , सिंगल मारूती मंदिर 3 थाना शिकारपुरा रेणुका माता मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, राजा की छत्री , आहूखाना, महल गुल-आरा.
4 थाना गणपति
दरगाह - ए- हकीमी , गुरूद्वारा , आदिल शाह नादिल शाह का मकबरा, बीबी की मस्जिद, हजरत शाह भिखारी की दरगाह, शाह नवाज खान का मकबरा ( काला ताज ) , चूड़ी वाली मस्जिद, गुरूद्वारा , बड़ी संगत, बिलकिस जहां का मकबरा (खरबूजी गुम्बज) .
5 थाना निंबोला असीरगढ़ किला , आशा देवी मंदिर, झाझर डेम, शिव मंदिर, मोती महल .
इच्छादेवी मंदिर
6 थाना शाहपुर
7 थाना नेपानगर
सीता नहानी
इसके अलावा भी अनेक पर्यटन स्थल हैं . इन सभी पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं , पर्यटकों की सुरक्षा , उनकी सुरक्षा हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां, पर्यटकों से संबंधित मर्ग जांच एवं पर्यटकों के साथ घटित होने वाले अपराधों के अनुसंधान का कार्य, पर्यटन चौकी में संपादित होगा . आवश्यकता पड़ने पर मर्ग का पंजीकरण एवं अपराधों का पंजीयन कार्य भी पर्यटन चौकी, बुरहानपुर में संपादित होगा. पुरातात्विक महत्व के पर्यटन स्थलों को हानि पहुंचाये जाने से संबंधित प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां, अपराधों का पंजीयन एवं विवेचना कार्य भी पर्यटन चौकी , बुरहानपुर में संपादित होगा . बुरहानपुर शहर में ही इसकी स्थापना की जायेगी , फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर थाना शिकारपुरा परिसर स्थित कक्ष में संचालित किया जायेगा.
आशुतोष अवस्थी, जिला दण्डाधिकारी.
483 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश
मण्डला, दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. एस. सी. - 2013-14-721.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये , मैं, लोकेश कुमार जाटव , कलेक्टर मण्डला वर्ष 2014 में मण्डला जिले के लिये निम्नांकित तिथियों को संपूर्ण दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-
क्रमांक
दिनांक
स्थानीय अवकाश का नाम (1)
(2)
दिन (3)
(4)
1
18-03-2014
मंगलवार
होली का दूसरा दिन ( भाईदूज ) 2
04-10-2014
शनिवार
दशहरा का दूसरा दिन
3
24-10-2014
दीपावली का दूसरा दिन
शुक्रवार
उक्त अवकाश बैंकों, कोषालयों/ उपकोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे.
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश बुरहानपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014
क्र. 543- व.लि. - 2014.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के पैरा 5 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3-23-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर जिला बुरहानपुर वर्ष 2014 के लिए बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शायी गई तिथियों में तीन स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) घोषित करता हूँ :-
दिनांक
दिन (3)
क्रमांक (1)
(2)
त्यौहार (4)
1
25-08-2014
सोमवार
पोला
(संपूर्ण जिला) 2
09-09-2014
मंगलवार
अनन्त चतुदर्शी का दूसरा दिन ( संपूर्ण जिला ) 3
22-10-2014
रूप चौदस
(संपूर्ण जिला)
बुधवार
यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 25 जनवरी 2014
क्र. ब.श्र.प्र.समा. -सर्त. समि. जिश्ररा - 2014-68.- बंधक श्रम प्रथा समाप्ति ( उत्सादन ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 (2 ) एवं 13 (3 ) के तहत जिला राजगढ़ में जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का एतद्वारा पुनर्गठन किया जाता है :-
जिला स्तरीय सतर्कता समिति, राजगढ़ , जिला- राजगढ़ के पदाधिकारी एवं सदस्य निम्नानुसार हैं :-
अध्यक्ष 13 ( 2) ( क) कलेक्टर, राजगढ़ 484
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
13(2) (ख) 1 . श्री कुंवर जी कोठार, विधायक, सारंगपुर, जिला - राजगढ़ ( अ.जा. ) 2. श्रीमती सुमित्रा भिलाला, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला- राजगढ़ ( अ.ज.जा. )
3. श्री रामचंद्र पवैया, ब्यावरा
1 . श्री पंडित दिनेश नगर, राजगढ़ 13(2) (ग )
2 . श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पिता विठ्ठलदास गुप्ता, भंडारा गली राजगढ़ 13(2) (घ) 1 . पुलिस अधीक्षक, राजगढ़
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ 3 . उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग , राजगढ़ 1 . प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, अग्रणी बैंक, राजगढ़ 13(2) (ङ)
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, राजगढ़ , जिला राजगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़ 13 (2) ( क)
13(2) (ख) 1 . श्रीमती लीलाबाई ठेकेदार, राजगढ़ 2. श्री अशोक वर्मा , पार्षद वार्ड 14, राजगढ़ 13(2) (ग) 1 . श्री एच.बी. व्यास, अभिभाषक, राजगढ़ 2. श्री मनोज सेंगर, सामाजिक कार्यकर्ता राजगढ़ 3. श्रीमती शकुन्तला विजयवर्गीय , नि. राजमहल रोड, राजगढ़ 13(2) (घ) 1 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, राजगढ़ 2. विकासखण्ड अधिकारी , राजगढ़ 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास, विभाग, राजगढ़ 13(2) (ङ) 1 . प्रबंधक, संचालक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, राजगढ़ 13( 3 ) (च) 1 . तहसीलदार, राजगढ़
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, ब्यावरा , जिला राजगढ़
13(3) (क) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा 13(3) (ख)
अध्यक्ष
सदस्य
1 . श्रीमती किरण देवी- विक्रम सिंह चौहान ( अ.जा. ) , नि. सुठालिया रोड, ब्यावरा 9425442247
सदस्य
2. श्री गोपालदास शक्यवार ( अ.जा. ) एडव्होकेट, नि. राजगढ़ रोड व्याबरा , 9425476307
13(3) (ग)
सदस्य
1 . श्रीमती हेमलता शर्मा- गोपाल शर्मा ( सामान्य ) , नि. इन्दौर नाका ब्यावरा 9893710297
2. श्री नरेन्द्र- राधाकिशन यादव , नि. बरखेड़ा 9425037561 3. डॉ. रामप्रसाद विश्वकर्मा, नि. बिसोन्या 9575352414 13(3) (घ) 1 . तहसीलदार ब्यावरा , जिला राजगढ़ 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ब्यावरा , जिला राजगढ़ 3 . थाना प्रभारी ब्यावरा , जिला- राजगढ़ 13(3) (ङ) 1 . शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, ब्यावरा , जिला राजगढ़
परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास , ब्यावरा , जिला राजगढ़
13(3 ) (च) 1 .
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, खिलचीपुर, जिला राजगढ़
13(3 ) ( क) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर, जिला राजगढ़
13(3) (ख) 1 . श्री भेरूलाल जनपद सदस्य, पीपल्याकुल्मी, जिला राजगढ़
2. श्रीमती बसंती बाई मालवीय , खिलचीपुर, जिला राजगढ़
3. श्री नीरज जावा, नि. खिलचीपुर, जिला राजगढ़ 13(3) (ग) 1 . श्री बद्रीनारायण आचार्य, निवासी जीरापुर, जिला राजगढ़
2. श्री गिरीराज विश्वकर्मा, अभिभाषक, खिलचीपुर, जिला राजगढ़
13(3) (घ) 1 . तहसीलदार, खिलचीपुर, जिला राजगढ़ 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत खिलचीपुर, जिला राजगढ़
3. पंचायत एवं समाज सेवा संगठन ( पंचा. निरी . ) खिलचीपुर, जिला राजगढ़
13(3 ) ( ङ) 1 . शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, तह. खिलचीपुर, जिला राजगढ़
13(3) (च) 1 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत जीरापुर, जिला राजगढ़
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़
13 (3 ) (क ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़
13(3)(ख) 1 . श्री महेन्द्र सक्सेना पिता प्रेमनारायण सक्सेना, ग्राम हरलाय, नरसिंहगढ़
485
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य 2. श्रीमती लीला बाई पति ओमप्रकाश जाटव, बगूची मोहल्ला, नरसिंहगढ़, (अ.जा. )
सदस्य 3 . श्री भोलाराम पिता जगदीश भिलाला, ग्राम भीलखेड़ी, तह. नरसिंहगढ़ ( अ.ज.जा. )
13(3) (ग) 1 . श्री सुरेश वैष्णव पिता राधेश्याम वैष्णव पाल रोड, नरसिंहगढ़
सदस्य
सदस्य 2. श्री मनोज महावर पिता रामवरण महावर, थावरिया मोहल्ला नरसिंहगढ़ ( अ.जा. )
13(3) (घ) 1 . तहसीलदार नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ 2. थाना प्रभारी , नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ 3 . विकासखण्ड अधिकारी , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ 13(3 ) (ङ) 1 . शाखा प्रबंधक, अग्रणी बैंक आफ इंडिया, नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़
13(3) (च) 1 . परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, सारंगपुर, जिला राजगढ़
13 (3 ) (क) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सारंगपुर , जिला राजगढ़
13(3) (ख) 1 . कुंवर जी कोठार, विधायक सारंगपुर ( अ.जा. ) 2. श्रीमती कमला बाई जाटव, नि. शिवनगर, सारंगपुर 3 . श्री नंदकिशोर भिलाला , उदनखेड़ी सारंगपुर ( अ.ज.जा. )
13(3) (ग) 1 . श्री फतेहसिंह , राजपूत, मउ सारंगपुर 2. श्री शिवचरण पुष्पद किडी, सारंगपुर 13(3) (घ) 1 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , सारंगपुर
2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठन , सारंगपुर 3 . वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , सारंगपुर 13(3) (ङ) 1 . प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, सारंगपुर 13(3) (च) 1. तहसीलदार , सारंगपुर
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
486
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , होशंगाबाद ( मण्डी निर्वाचन )
होशंगाबाद , दिनांक 27 जनवरी 2014
क्र. 122-50-13 - मंडी-नि. समिति गठन-2014.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 (5 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसरण में मैं , राहुल जैन, कलेक्टर होशंगाबाद अधिनियम की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित सारणी के कालम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित मंडी के लिए कालम क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित निम्नांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं: -
संस्थाका नाम कृषि उपज मण्डी समिति
क्र. का क्रमांक व नाम
(1)
(3)
(2)
विधायक प्रतिनिधि
1 42-बनापुरा
2
विपणन संस्था का प्रतिनिधि 3
उप संचालक कृषि का प्रतिनिधि 4
सहकारी बैंक का प्रतिनिधि 5
भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि 6
पंचायत का प्रतिनिधि
प्रावधान
(5)
नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता (4)
श्री कैलाश पटेल
मं.अधि./ धारा 11 ( 1 ) ( घ )
मं.अधि. /धारा 11 ( 1 ) ( ङ) श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा
मं.अधि. /धारा 11 ( 1 ) ( च ) श्री आर. एल. जैन
श्री मृगेन्द्र सिंह मण्डलोई मं.अधि./धारा 11 ( 1 ) ( ज) श्री हरिराघव पटेल
मं.अधि./धारा 11 ( 1 ) ( झ) श्री अजीत सिंह मण्डलोई मं.अधि./धारा 11 ( 1 ) (ञ)
राहुल जैन, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश
श्योपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014
क्र. 3125.-जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मंडी समिति के लिये स्तम्भ क्र. ( 4 ) में अंकित मनोनीत सदस्यों के लिये मंडी समिति के साधारण सम्मेलनों में भाग लेने हेतु सम्यक रूप से अधिकृत किया जाता है.
अतः, मैं, ज्ञानेश्वर बी. पाटील , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , मंडी जिला श्योपुर मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) ( ङ) ( च ) ( झ ) ( ञ ) के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूं: - क्र. कृषि उपज मण्डी समिति का नाम
(2)
मनोनीत सदस्य का नाम व पता
(4)
मनोनीत करने वाले
पदाधिकारी का नाम
(3)
(1)
1 157-श्योपुर
सांसद, संसदीय क्षेत्र मुरैना, श्योपुर
2
विधायक क्षेत्र, श्योपुर 3
सांसद, संसदीय क्षेत्र, मुरैना, श्योपुर विधायक क्षेत्र, श्योपुर
अध्यक्ष , को. आ. बैंक शाखा , मुरैना
अध्यक्ष , को. आ. बैंक शाखा, मुरैना
4
अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक शाखा, मुरैना
5
उपसंचालक ( कृषि ) श्योपुर 6
अध्यक्ष, जिला पंचायत, श्योपुर
7
श्री दीनबन्धु रावत, उपाध्यक्ष , ग्राम व पोस्ट नागदा, तहसील व जिला श्योपुर.
श्री गोविन्द मीना , सहायक संचालक, कृषि जिला श्योपुर.
अध्यक्ष, जिला पंचायत, श्योपुर
अध्यक्ष , सहकारी विपणन सोसायटी , श्योपुर
अध्यक्ष, सहकारी विपणन सोसायटी , श्योपुर 487
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
भाग 1 ]
क्र. 3152.-जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) उल्लेखित कृषि उपज मंडी समिति के लिये स्तम्भ क्र. (4 ) में अंकित मनोनीत सदस्यों के लिये मंडी समिति के साधारण सम्मेलनों में भाग लेने हेतु सम्यक रूप से अधिकृत किया जाता है .
अतः , मैं, ज्ञानेश्वर बी. पाटील , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मंडी जिला श्योपुर मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( घ) ( ङ) ( च ) ( झ ) ( ञ ) के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूं: - क्र. कृषि उपज मण्डी समिति का नाम
(1)
(2)
मनोनीत सदस्य का नाम व पता
(4)
मनोनीत करने वाले
पदाधिकारी का नाम
(3)
1
158-बड़ौदा
सांसद, संसदीय क्षेत्र मुरैना, श्योपुर
2
विधायक क्षेत्र, श्योपुर, बड़ोदा 3
सांसद, संसदीय क्षेत्र, मुरैना, श्योपुर
अध्यक्ष, को. आ. बैंक शाखा, मुरैना
4
विधायक क्षेत्र , श्योपुर, बड़ोदा अध्यक्ष, को. आ. बैंक शाखा, मुरैना
अध्यक्ष , भूमि विकास बैंक शाखा, मुरैना
5
उपसंचालक ( कृषि) 6
अध्यक्ष , जिला पंचायत , श्योपुर 7
श्री लक्ष्मीनारायण, संचालक, ग्राम धीरोली, पोस्ट मानपुर, तहसील व जिला श्योपुर.
श्री जे.एस. तोमर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विजयपुर.
अध्यक्ष , जिला पंचायत, श्योपुर
अध्यक्ष , सहकारी विपणन सोसायटी, विजयपुर
अध्यक्ष, सहकारी विपणन सोसायटी , विजयपुर.
क्र. 3139.-जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मंडी समिति के लिये स्तम्भ क्र. ( 4 ) में अंकित मनोनीत सदस्यों के लिये मंडी समिति के साधारण सम्मेलनों में भाग लेने हेतु सम्यक रूप से अधिकृत किया जाता है.
अतः मैं, ज्ञानेश्वर बी. पाटील कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , मंडी जिला श्योपुर मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) ( ङ) ( च ) ( झ) ( ञ ) के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूं: - क्र.
मनोनीत सदस्य का नाम व पता
मनोनीत करने वाले
पदाधिकारी का नाम
(3)
कृषि उपज मण्डी समिति का नाम (2)
(1)
1 159-विजयपुर
सांसद, संसदीय क्षेत्र मुरैना, श्योपुर
2
(4)
श्री रामनिवास रावत, विधायक, विजयपुर
3
सांसद, संसदीय क्षेत्र, मुरैना , श्योपुर श्री भगवती प्रसाद बंसल, पुत्र श्री प्यारेलाल बंसल निवासी मंडी, विजयपुर.
अध्यक्ष , को. आ. बैंक शाखा , मुरैना
अध्यक्ष, को. आ. बैंक शाखा, मुरैना
4
अध्यक्ष , भूमि विकास बैंक शाखा, मुरैना
5
उपसंचालक ( कृषि) श्योपुर 6
अध्यक्ष, जिला पंचायत, श्योपुर 7
श्री रघुनाथ सिंह जादौन, संचालक, ग्राम कीरतपुर पोस्ट कुलहोली, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना.
श्री वीरेन्द्र सिंह सिकरवार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विजयपुर.
अध्यक्ष, जिला पंचायत, श्योपुर
अध्यक्ष, सहकारी विपणन सोसायटी , विजयपुर
अध्यक्ष, सहकारी विपणन सोसायटी, विजयपुर.
ज्ञानेश्वर बी. पाटील , कलेक्टर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2014
488
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 25 सितम्बर 2013
क्र. 1476- भू- अ- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(4)
(3)
(1)
6.58 देवास हाटपिपल्या रामगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
रामगढ़ तालाब में आने वाली
भूमि.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी बागली में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 1 - अ- 82 - भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने वर्णित प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.314 कुरवाई दुधावरी
विदिशा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
जरतोली से डाबरी मार्ग अनुविभागीय अधिकारी
निर्माण के अंतर्गत आने वाली भूमि.
एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई.
भाग 1 ]
489
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2014
प्र. क्र. 2 - अ- 82 - भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने वर्णित प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 0.180 (1) विदिशा
(2) कुरवाई
(3) बाबईखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) सनाई से दानखेड़ी मार्ग निर्माण के अंतर्गत आने वाली भूमि.
(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई.
प्र. क्र. 3 - अ- 82 - भू-अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने वर्णित प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(4) 0.219 (2) कुरवाई
(3) कुरवाई
विदिशा
(6) बी. ओ. टी. योजनांतर्गत बीना- कुरवाई- सिरोंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के कार्य हेतु .
(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, कुरवाई.
प्र. क्र. 04- अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) रमखिरिया
(4) 0.552 (1) विदिशा
(2) कुरवाई
(5) भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.
(6) रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण कार्य हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
490
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 21 जनवरी 2014
प. क्र. 397 ( क) -प्र.भू- अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल कुल खसरा नं. क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(5) (1) (2)
0.77
04
देवरी
सागर
जैतपुर
प.ह.नं. 41
(
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत गढ़ाकोटा- रहली- देवरी मार्ग ( एम.
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन
डी.आर. ) के निर्माण कार्य.
लि. , सागर ( म. प्र. ) .
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है - बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत गढ़ाकोटा- रहली- देवरी मार्ग निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) देवरी एवं संभागीय प्रबंधक, म.प्र . रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प क्र. 398- ( क ) प्र.भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
कुल खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5) (2)
(3)
(4)
(1)
0.06
01
मंगेला
देवरी
सागर
प.ह.नं. 42
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7) (6)
संभागीय प्रबंधक म.प्र. बी.ओ.टी. ( एन्यूटी) रोड डेव्हलपमेन्ट
कार्पोरेशन लि. , सागर
योजनान्तर्गत गढ़ाकोटा -रहली- देवरी मार्ग ( एम. डी.आर. ) के निर्माण कार्य.
(म. प्र.) .
491
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2014
भाग 1 ]
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत गढ़ाकोटा रहली - देवरी मार्ग का निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) देवरी एवं संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 27 जनवरी 2014
प. क्र. 569 -- ( क ) प्र.भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
कुल खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5) (2) (3)
(4)
(1)
0.49
10
देवरी
सागर
मानेगांव प.ह.नं. 37
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत गढ़ाकोटा- रहली- देवरी मार्ग ( एम. डी.आर. ) के निर्माण कार्य.
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. , सागर (म.प्र. ) .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत गढ़ाकोटा - रहली - देवरी मार्ग का निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) रहली एवं संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प क्र. 573- प्र.भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल कुल खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4)
(5) (1)
6.25
40
पलोह
सागर केसली
प.ह.नं. 7
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर, (म. प्र.) .
सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
492
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए निर्माण की आवश्यकता है - सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 574- प्र.भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल कुल खसरा नं. कुल रकबा (हेक्टर में )
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
54
10.43 केसली
सागर
बम्होरी प.ह.नं. 6
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला-सागर (म.प्र. ) .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए निर्माण की आवश्यकता है- सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 575 - प्र.भू-अर्जन- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं .
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(5) (2)
(1)
8.98
(4) 97
केसली
सागर
भुसौरा प.ह.नं. 6
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला- सागर (म.प्र. ) 493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए निर्माण की आवश्यकता है- सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 576 - प्र.भू-अर्जन-2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल कुल खसरा नं. कुल रकबा (हेक्टर में)
(5) 6.49 (2) केसली
(1) सागर
(4) 31
(3) धनगुवा प.ह.नं .11
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला सागर, (म.प्र.).
(7) सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए निर्माण की आवश्यकता है- सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , केसली एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 577 - प्र.भू-अर्जन- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं.
(4) 44
(1) सागर
(2) केसली
कुल रकबा (हे. में) (5) 5.85
(3) पटनाबाबा प.ह.नं. 12
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला- सागर (म. प्र.)
सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू- अर्जन.
[भाग 1 494
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए निर्माण की आवश्यकता है- सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली , जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 578 - प्र.भू- अर्जन 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं. कुल रकबा (हे. में)
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
82
9.49
केसली
सागर
नाहरमउ प.ह.नं. 13
सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला- सागर (म. प्र.)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए निर्माण की आवश्यकता है- सूरजपुरा मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर. एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 22 जनवरी 2014
प्र. क्र. 12 - अ 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
भाग 1 ]
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.162 नसरुल्लागंज तिलाडिया
सीहोर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग , नसरुल्लागंज.
कोलार परियोजना की दांयी मुख्य नहर की राला टेल माईनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 22 जनवरी 2014
पृ. क्र. 642- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) (1) (2)
(4)
(3)
सिवनी
मेहता
0.32 घंसौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मार्ग निर्माण का उन्नयन कार्य संबंधी प्रबंधक, म. प्र . रोड डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2014
496
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013
क्र. 339- भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ ग्राम- द्वारिका नगर ( उर्रहट )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.0032 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
क्रमांक
(हेक्टेयर में) (2)
(1)
574/7
574/7/1
0.0013 0.0019 0.0032
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- द्वारिका नगर के पास (रीवा शहर ) झिरिया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , हुजूर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 340- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ ग्राम- बधरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.660 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
0.012
818/1
0.012
818/2
निरंक
819
819/1
0.166
0.166
819/2
0.105
820/1
820/2
0.102
821/1
0.0024
0.0024
821/2
0.0024
821/3
821/4
0.0024
0.0024
821/5
0.085
1992
कुल योग .. 0.660
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बीरखाम बधरा मार्ग के कि.मी. 3/10 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेमरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 21 जनवरी 2014
क्र. 390 - भू-अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह 497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
भाग 1 ]
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली
(ग) ग्राम बसा, प.ह.नं. - 36,
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
32
0.10
33
0.07
0.08
36
0.10
27
योग : 0.35
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- जोलनपुर जलाशय योजना में नहर कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर , जिला सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, केसली तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
सागर, दिनांक 22 जनवरी 2014
क्र. 428 - भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील-केसली
(ग ) ग्राम-खपराखेड़ा, प.ह.नं. - 36,
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.13 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.10
50
51
0.01
0.02
52
57
0.08
0.02
65
0.20
99
0.01
66
0.14
97
67
0.01
68
0.01
0.04
69
0.22
82
0.12
84
0.10
70
0.08
83/3
0.02
94/3
83/1
0.18
0.03
94/1
0.10
83/5
0.02
94/5
83/4
0.10
0.02
94/4
0.10
94/2
0.09
94/6
0.12
96
98
0.19 कुल योग : 2.13
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- जोलनपुर जलाशय योजना में नहर का निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर , जिला सागर .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, केसली तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2014
498
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 22 जनवरी 2014
क्र. 295 - भू-अर्जन- 13-14 - रा. प्र. क्र. अ- 82-2013- 14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग ) ग्राम- रामगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
0.03
1438
1369/3
0.06 0.04
26
योग .. 0.13
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की रामगढ़ सब- माईनर नहर नं. 1 के निर्माण होने से ग्राम रामगढ़ की निजी भूमि का कुल रकबा 0.13 हेक्टर है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 24 जनवरी 2014
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- आष्टा
(ग) नगर/ग्राम- आनंदीपुरा , जगन्नाथपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.435 हेक्टेयर .
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
खसरा क्रमांक (1)
0.240
0.090
2/1 में से 37/3 में से
0.105
37/4 में से
कुल योग : 0.435
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पपनास नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 25 जनवरी 2014
क्र. 536 - भूमि संपादन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के 499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
भाग 1 ]
अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील-उज्जैन
(ग) ग्राम- कस्बा उज्जैन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.121 हेक्टर.
भूमि सर्वे नम्बर (1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
2649/1/1
0.180
0.062
2649/1/2
3224/1/1
0.488
2648/3
0.261
3225/1
0.130
कुल योग 1.121
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उज्जैन बड़नगर मार्ग पर नागदा- उज्जैन रेलखण्ड ( कि.मी. 51 /22- 24) पर रेलवे समपार क्रमांक 25 एवं उज्जैन-फतेहाबाद मीटरगेज रेल खण्ड के समपार क्र. 8 के बदले रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण के लिए अशासकीय भू-अर्जन विषयक.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 13 जनवरी 2014
प्र. क्र. 19 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की ग्राम उदयपुर स्थित नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर पहुंच मार्ग के दोनों ओर 50-50 फीट आवासीय सह - दुकानों का बासौदा - बरेठ- उदयपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के अंतर्गत शासकीय भूमि आबादी में निर्मित कच्चे/पक्के मकानों का अधिग्रहण बाबत् आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- बासौदा
(ग ) ग्राम- उदयपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.327 हेक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.155
0.172
890 735/1 क
कुल योग 0.327
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- नीलकण्ठेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , संभाग विदिशा में किया जा सकता है.
विदिशा, दिनांक 17 जनवरी 2014
प्र. क्र. 21 - अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग हेतु भूमि की आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- बासौदा
(ग) ग्राम- ठर्रका 500
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.358 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.042
86
87/1
0.053
0.042
87/2/1
0.016
90/1 , 90/2
0.016
91
92
0.027
0.011
93/1
93/2
0.011
0.021
95
0.021
94
0.021
96
0.006
97
0.021
100
0.011
101
0.005
107
0.016
108
0.006
109
110
0.006
0.006
111
0.358
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग विदिशा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 22- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग हेतु भूमि की आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील-बासौदा
(ग) ग्राम- इमलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.692 हेक्टेयर .
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.010
9
10
0.043
25
0.079
0.126
0.079
14
0.047
26
0.058
77
0.058
78
0.047
15
0.028
16
0.032
23
24
0.053
170/2
0.050
0.050
172
17
0.053
18
0.131
19/1
0.094
20/1
0.037
20/3
0.032
21
0.026
22
0.026
0.068
82
127/2
0.003
127/3
0.013
0.013
128/1
0.013
128/2
0.008
129
0.010
132/3
0.020
146
153
0.032
169
0.042
0.010
170/1
130
0.013
132/4
0.015
0.005
132/1
0.010
132/2 भाग 1 ]
501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
(1)
(2)
149/1
0.026
149/2
0.021
0.016
149/3
135/2
0.010
138/1/1
0.005
0.016
167/1/1
167/3
0.032
167/1/2
0.016
0.003
167/2मिन 2
0.008
148/1
152
0.016
167/2/1/1
0.011
167/2/1/2
0.010
168/2
0.015
0.053
173
योग .. 1.692
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 23 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग हेतु भूमि की आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- बासौदा
(ग ) ग्राम- खिरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.826 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला (1)
अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
0.063
98/1 , 98/2 , 98/3
0.262
99
(2)
(1)
103
0.162
106/1
0.021
106/2
0.021
109/2
0.079
108
0.037
0.005
112/2
110/1
0.068
113
0.026
0.021
116
117/1
0.016
कुल योग .. 0.781
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 24- अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग हेतु भूमि की आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- बासौदा
(ग ) ग्राम- टीकोद
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.300 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.047
6/1
6/2/4
0.023 502
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2014
(2) (1)
0.047 6/2/5/2
6/2/5/4
0.023 104
0.032 107/1
0.032 107/2
0.021 110/2/1
0.005 112
0.032
0.005 110/1
0.016 110/ 2/2/
0.016 119/1
120/1
0.021 120/2
0.089 129
0.068
0.042 131/2
132/1
0.021
0.021 132/2
0.021 134
180
0.037
0.021 181
0.037 190
0.021 191
0.037 193
0.047 194
0.026 195
0.011 206
210/1
0.042
0.016 210/2
210/3
0.032 211
0.032 214
0.094
0.037 232/1
233/1
0.021
0.011 233/4
0.011 233/2
0.011 235/1
0.058 236/2
235/2/1 मिन-2
0.016
0.016 235/2/1 मिन-1
(2)
(1)
0.016
235/2/2
0.068
260/1
1.300
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , संभाग विदिशा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 25- अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग हेतु भूमि की आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- बासौदा
(ग ) ग्राम- बर्घरू
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.239 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.036
222/1
0.041
0.027
230
232
0.135 योग . 0.239
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
भाग 1 ]
503
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2014
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग विदिशा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 26- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग हेतु भूमि की आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- बासौदा
(ग) ग्राम-बरेठ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.075 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.418
94
0.234
95/163
38/2
0.157
71
0.084
35
0.182 योग .. 1.075
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग विदिशा में किया जा सकता है .
विदिशा , दिनांक 20 जनवरी 2014
प्र. क्र. 20- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग हेतु भूमि की आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- बासौदा
(ग) ग्राम- सर्रवाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.700 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
45/2
0.314
0.073
55
56
0.026
0.031
237/1
0.026
242
0.092
244/1
0.031
244/2
0.052
244/3/ख
244/3क
0.013
0.016
57/364
58
0.013
245
0.013 योग .. 0.700
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- देवली से बरेठ व्याहा ठर्रका टीकोद मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.