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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 07 March 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
10
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-03-07.10.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

प्रप्रदेश

शास

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी.डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2014 फाल्गुन 16 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2014

सूचना

क्र. एफ- 1-1-2014- सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , होशंगाबाद जिले की तहसील सोहागपुर एवं तहसील इटारसी की सीमाओं को परिवर्तित करने हेतु उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

993

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014.

[भाग 1 994

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

परिवर्तन का स्वरूप

सीमाएं क्र. वर्तमान तहसील

(3)

(2)

(4) (1)

पूर्व में - तहसील पिपरिया 1 सोहागपुर

पश्चिम में- तहसील बाबई एवं तहसील इटारसी उत्तर में- तहसील बरेली एवं तहसील बाड़ी दक्षिण में- तहसील इटारसी.

वर्तमान तहसील सोहागपुर के बोरी अभ्यारण्य क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 44,572 हेक्टेयर को, जिसमें वर्तमान में 11 वनग्राम हैं और यह क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र का अंश है, इस कारण यहां कोई राजस्व ग्राम या पटवारी हल्का सृजित नहीं है, सोहागपुर से अपवर्जित इटारसी होगा.

2 इटारसी

पूर्व में- तहसील सोहागपुर

पश्चिम में- तहसील डोलरिया एवं सिवनी-

मालवा.

वर्तमान तहसील सोहागपुर के बोरी अभ्यारण्य क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 44,572 हेक्टेयर को, जिसमें वर्तमान में 11 वनग्राम हैं और यह क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र का अंश है , इस कारण यहां कोई राजस्व ग्राम या पटवारी हल्का सृजित नहीं है, का उक्त क्षेत्र अपवर्जित होकर वर्तमान तहसील इटारसी में समाहित होगा.

उत्तर में- तहसील बाबई एवं तहसील होशंगाबाद. दक्षिण में- तहसील शाहपुर, घोड़ाडोंगरी एवं जुन्नारदेव.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि जनसाधारण की सुविधा एवं क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेश रजक, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2014

फा. क्र. 1 (बी ) -40-2004- इक्कीस -ब( दो ) 2014.- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20-10-2004 के द्वारा, श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता को, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, ग्वालियर के पद पर नियुक्त किया गया था.

श्री राजेन्द्र शर्मा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, ग्वालियर की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है .

फा. क्र. 1 (बी ) -40-2004- इक्कीस - ब ( दो ) 2014.- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20-10-2004 के द्वारा , कुमारी बंदना केकरे, अधिवक्ता को, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, ग्वालियर के पद पर नियुक्त किया गया था.

कुमारी बंदना केकरे, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, ग्वालियर की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली , 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.

फा. क्र. 1 (बी ) -40-2004- इक्कीस- ब( दो ) 2014.- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-2-2006 के द्वारा, श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी, अधिवक्ता को, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, डबरा के पद पर नियुक्त किया गया था.

श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, डबरा की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली , 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

ए. पी. खेर, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्र. एफ-1 (ए) 273-86-ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अगस्त 2013 द्वारा श्री महान भारत सागर, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 4 मार्च 2013 से 10 जून 2013 तक, कुल सन्तानवे दिवस का लघुकृत अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया गया था.

(2 ) राज्य शासन द्वारा श्री महान भारत सागर , भा.पु.से. , के अवकाश खाते में उपलब्ध अवकाश के आधार पर उक्त आदेश दिनांक 31 अगस्त 2013 में संशोधन करते हुए, श्री महान भारत सागर, भा.पु.से. , को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं:-

(1) दिनांक 4 मार्च 2013 से 9 मई 2013 तक, सड़सठ दिवस लघुकृत अवकाश ( दिनांक 30 जून 2013 तक अवकाश खाते में उपलब्ध एक सौ पैंतीस दिवस के अर्द्धवैतनिक अवकाश के आधे अर्थात् सड़सठ दिवस में से) .

(2) दिनांक 10 मई 2013 से 10 जून 2013 तक बत्तीस दिवस अर्जित दिवस अवकाश ( दिनांक 30 जून 2013 तक अवकाश खाते में उपलब्ध एक सौ पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश में से ) .

(3) दिनांक 2 अगस्त 2013 से 6 अगस्त 2013 तक पांच दिवस लघुकृत अवकाश ( दिनांक 31 दिसम्बर 2013 तक अवकाश खाते में उपलब्ध 10.5 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश के आधे अर्थात् पांच दिवस में से) .

(4) दिनांक 7 अगस्त 2013 से 8 अगस्त 2013 तक दो दिवस अर्जित अवकाश ( दिनांक 31 दिसम्बर 2013 तक अर्जित अवकाश खाते में उपलब्ध अन्ठानवे दिवस अर्जित अवकाश में से) .

(5) दिनांक 10 मार्च 2014 से 29 मार्च 2014 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 8 , 9 , 30 एवं 31 मार्च 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ ( दिनांक 30 जून 2014 तक अर्जित अवकाश खाते में उपलब्ध एक सौ ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश में से ) .

995 ( 3 ) उपर्युक्त कंडिका 2 के बिन्दु ( 1 ) एवं ( 3 ) में उल्लेखित एवं स्वीकृत लघुकृत अवकाश कुल बहत्तर दिवस के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से एक सौ चवालिस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया गया है .

(4) उपर्युक्त कंडिका 2 के बिन्दु ( 5 ) में उल्लेखित एवं स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में श्री महान भारत सागर, भा. पु. से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( शिकायत/मानव अधिकार आयोग ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्य श्री के. एल. मीणा, भा. पु. से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( विशेष अभियान ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(5 ) श्री महान भारत सागर, भा. पु. से. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 4 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6) अवकाश काल में श्री महान भारत सागर, भा. पु. से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महान भारत सागर, भा. पु. से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 393-88- ब- 2-दो. श्री राजेन्द्र मिश्रा, भा. पु. से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग , भोपाल को दिनांक 22 फरवरी 2014 से 22 मार्च 2013 तक, सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 23 फरवरी 2014 एवं 23 मार्च 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम वर्ष 2014 में " अकेले " गृहनगर भुवनेश्वर जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेन्द्र मिश्रा, भा. पु. से. , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र मिश्रा, भा. पु. से. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र मिश्रा , भा. पु. से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र मिश्रा, भा. पु. से. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

996

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2014

क्र. एफ -1 ( ए) 195-91- ब-2-दो.- श्री विजय कटारिया , भा. पु. से. , महानिरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 28 फरवरी 2014 से 22 मार्च 2014 तक तेईस दिवस अर्जित अवकाश 27 फरवरी एवं 23 मार्च 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार कटारिया, भा. पु. से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार कटारिया, भा. पु. से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. एफ-1 ( ए) 111-93- ब- 2-दो.- श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा. पु. से. , पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर को दिनांक 17 से 25 फरवरी 2014 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा. पु. से. , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भा.पु.से. , उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज जबलपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा. पु. से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भा. पु. से. , द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे ..

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा. पु . से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भा. पु. से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बने रहतीं.

क्र. एफ -1 ( ए) 27-94- ब- 2-दो.- श्री आलोक रंजन , भा. पु. से. , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2014 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 14, 15, 16 एवं 23 फरवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री आलोक रंजन, भा. पु. से. , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजय कुमार, भा. पु. से. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( कार्मिक) , पु. मु. , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन , भा. पु. से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आलोक रंजन, भा. पु. से. , द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भा. पु. से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भा. पु. से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 157-95- ब- 2-दो. श्री संजीव शमी, भा. पु. से. , पुलिस महानिरीक्षक, काउंटर असूचना, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय , भोपाल का दिनांक 17 फरवरी से 1 मार्च 2014 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 14, 15, 16 फरवरी एवं 2 मार्च 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लॉक वर्ष 2012-12 के विस्तार वर्ष 2014 में गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " लक्षद्वीप " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है: -

1 . श्री संजीव शमी

स्वयं

पत्नी 2. श्रीमती रश्मि अरूण शमी

3. श्री सम्यक

पुत्र

पुत्री 4. कु. वृष्टि शमी भांग 1 ]

997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री संजीव शमी , भा. पु. से. , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

( 3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री डी. श्रीनिवासा राव, भा. पु. से. , पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता ( जी ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भा. पु. से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, काउंटर असूचना, विशेष शाखा, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 5 ) श्री संजीव शमी, भा. पु. से. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भा. पु. से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी , भा. पु. से. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. बी- 15-8-2010-चौदह- 2.- मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के ज्ञापन पत्र एवं नियम, 1980 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मंडल में निम्नलिखित प्रगतिशील कृषकों को अशासकीय सदस्य नामांकित करता है:-

क्र. प्रगतिशील कृषक (2)

(1)

मनोनीत अशासकीय सदस्य (3)

" दलहन- तिलहन " उत्पादन करने वाले कृषक 1. श्री हरगोविन्द पिता श्री शारदा प्रसाद ग्राम बरखेड़ा कलार, पोस्ट-हिनौताकला, तहसील - हटा, जिला दमोह (म. प्र. ) .

(3) (1)

(2)

" गेहूं" उत्पादन करने वाले

कृषक.

2. श्री सुनील गौर पिता श्री' बृजकिशोर गौर, वार्ड क्र. 4, मेनरोड, रेहटी, जिला सीहोर

(म. प्र.) .

" कपास" उत्पादन करने वाले

कृषक.

3. श्री कृष्णपाल सिंह पिता श्री गजराज सिंह मौर्य, ग्राम-निमाडखेड़ी, तहसील- पुनासा,

जिला खण्डवा ( म. प्र. ) .

2. उक्त अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विजय पंडित , उपसचिव.

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2014

क्र. एफ 1-22-2009-1- अड़तीस .- राज्य शासन की अधिसूचना क्र. एफ1-22-2009-1- अड़तीस , दिनांक 27 फरवरी 2009 द्वारा मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा ( महाविद्यालयीन शाखा ) भरती नियम-1990 के नियम 11 के उपनियम ( 7 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा गया है:-

"(8) उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया है तथा जिन्होंने सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों पर सीधी भरती के लिए आवेदन किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में की गई वास्तविक कालावधि तक अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जाएगी और वे कार्य अनुभव के आधार पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त वरियता अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 20 प्रतिशत अंक की सीमा तक प्राप्त करेंगे" .

2. राज्य शासन द्वारा उक्त नियम की अंतिम पंक्ति में दो स्थानों पर अंकित केवल " प्रतिशत " शब्द एतद्वारा विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

998

मध्यप्रदेश राजपंत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. एफ 2-1-2013- छप्पन. राज्य शासन भारत सरकार की NDSAP नीति के समान मध्यप्रदेश डेटा शेयरिंग एण्ड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी ( MPDSAP ) अर्थात् आंकड़ों के आदान- प्रदान व पहुंच की राज्य आंकड़ा भागिता एवं अभिगम्यता नीति संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार जारी करता है .

मध्यप्रदेश आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति-2014

(Madhya Pradesh Data Sharing and Accessibility Policy)

1. प्रस्तावना.- भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना क्रमांक 11 भाग -1 , दिनांक 17 मार्च, 2012 द्वारा राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति ( National Data Sharing and Accessibility Policy- NDSAP ) जारी की गई है. यह नीति भारत सरकार के सभी विभागों को, उनके द्वारा लोक निधि का उपयोग करके सीधे या भारत सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से सृजित , निर्मित, संगृहित और पुरालेखित आंकड़ों एवं सूचनाओं को योजना एवं विकास के लिए उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करती है. मध्यप्रदेश आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति ( Madhya Pradesh National Data Sharing and Accessibility Policy - MPDSAP ) को NDSAP के संगत प्रावधानों के साथ पढ़ा जाएगा.

2. उद्देश्य. -इस नीति का उद्देश्य, भारत शासन एवं मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न संबंधित नीतिया, अधिनियमों एवं नियमावली के दायरे के भीतर रहते हुए अग्रसक्रिय (Proactive ) रूप से ( Periodically ) अद्यतन करने योग्य तरीके से पूरे देश से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से, मनुष्य एवं मशीन द्वारा पाठन योग्य आंकड़ों और सूचनाओं की अभिगम्यता और पहुंच को सुसाध्य बनाना है.

3. विषय क्षेत्र.- मध्यप्रदेश आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (Madhya Pradesh Data Sharing and Accessibility Policy ) इस प्रकार निर्मित की गई है कि वे राज्य के विभागों/ अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों/एजेन्सियों द्वारा लोक निधि का उपयोग कर निर्मित डिजिटल या ऐनोलॉग प्रारूप में उपलब्धता सभी भागिता योग्य असंवेदनशील डाटा के लिए लागू हो सके. इस नीति की अभिकल्पना शासन के स्वामित्व वाले आंकड़ों की भागिता को बढ़ाने और अभिगम्यता को सक्षम बनाने हेतु की गई है ताकि उनका उपयोग नियोजन और विकास में हो सके.

[ भाग 1 4. कार्यान्वयन.-( a ) इस नीति के तहत् आंकड़ों की व्यापक प्रसार हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ( NIC ) द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंकड़ा पोर्टल www.data.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन के पोर्टल का उपयोग किया जायेगा.

( b ) इस नीति के कार्यान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग होगा. NIC मध्यप्रदेश द्वारा इस कार्य में आवश्यक सहयोग किया जायेगा.

(c ) प्रत्येक विभाग इस नीति के कार्यान्वयन हेतु अपने बजट आवंटन के अधीन संसाधन उपलब्ध करायेगा.

(d ) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ( DeitY ) भारत शासन द्वारा जारी राष्ट्रीय क्रियान्वयन गाईड लाईन की तरह मध्यप्रदेश शासन का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भी विस्तृत कार्यान्वयन दिशा- निर्देश ( गाईड लाईन ) जारी करेगा .

(e ) इस नीति के अधिसूचित होने के छः माह के भीतर समस्त विभाग न्यूनतम तीन प्रमुख एवं उच्च महत्व के डाटासेट उपलब्ध करायेंगे . समस्त विभाग अपने समस्त उपलब्ध डाटा 1 वर्ष के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रयास करेंगे एवं उसके पश्चात् समय - समय पर डेटा की उपलब्धता अनुसार नियमित रूप से अपलोड करेंगे.

( f) अंतर सक्रियता सुनिश्चित करने हेतु NDSAP ( National Data Sharing and Accessibility Policy ) के मानदण्डों का पालन किया जायेगा. नोडल विभाग द्वारा नेशनल पोर्टल अनुसार, राज्य, राज्य पोर्टल का विकास किया जायेगा.

( g ) इस नीति के प्रावधानों एवं कार्यान्वयन को सुगम रूप से लागू करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता और नोडल विभाग के प्रमुख संयोजकत्व में राज्य स्तरीय समिति गठित की जायेगी .

(h ) नागरिकों को समर्थ बनाने के दृष्टिकोण से सभी विभागों द्वारा इस नीति के तहत् उपलब्ध कराये गये डाटा का प्रयोग करते हुये विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकास हेतु समुदाय को प्रोत्साहित किया जायेगा .

सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्र. एफ 2-1-2013 - छप्पन.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति-2014 ( State Data Sharing and Ac- cessibility Policy-2014 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव.

भाग 1 ]

999

मंध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

Bhopal , the 31st January 2014

Madhya Pradesh Data Sharing and Accessibility Policy - 2014 ( MPDSAP) 1. Preamble .-Government of India ( GOI) issued the National Data Sharing and Accessibility Policy ( NDSAP ) vide Gazette of India Notification No. 11 , Part 1 , Sec . 1 on 17 , March 2012 ( Annexure 1 ) . It mandates all Central Government Departments to make data and information created , generated , collected and archieved using public funds directly or through authorized agencies of various organs of GOI , available for Planning and Development . Madhya Pradesh Data Sharing and Accessibility Policy is to be read in conjunction with NDSAP.

2. Objectives . The objective of this policy is to facilitate the availability and access to data and information in both human readable and machine readable forms through a electronic network in a proactive and periodically updatable manner, within the framwork of various related Policies Acts and Rules of the Government ofMadhya Pradesh and Government of India.

3. Scope . The Madhya Pradesh Data Sharing and Accessibility Policy ( MPDSAP) ins designed so as to apply to all sharable non - sensitive data available either in digital or analog forms and generated using public funds by various State Department/ Subordinate Offices / Organizations /Agencies . It is designed to promote sharing and enable access to Government owned data that could be used for planning and development.

4. Implementation .-( a) National Data Portal data.gov.in being operated by NIC will be used for wider dissemination of data under this policy as well as through the Government of Madhya Pradesh Portal .

(b) The Department of Information Technology implementation of this policy in close collaboration with the State unit of NIC .

(c) Each department will make resources available under their own budget allocations for implementation of this policy.

(d) The nodal department will issue the detailed implementation guidelines similar to the National implementation guidelines issued by DeitY, GOI .

(e) All the Department will provide at leat 3 high value datasets within six month after notification of this policy. The department will endeavor to upload all existing data in one year's time and hereafter as and when data is available .

( f) The Standards of NDSAP will be followed to ensure interoperability . The State nodal department will develop their state portal on the lines of the national portal developed by NIC .

(g) An oversight state committee will be constituted for facilitating the implementation of the policy and its provisions thereof under the chairmanship of the Chief Secretary and converner of the head of the nodal department in the state .

(h) Government department will encourage community participation for development of application using the date data made available under this policy with a view to empower the citizens .

SUDHIR KUMAR KOCHAR , Dy . Secy .

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2014

क्र. एफ 3-120-2013- बत्तीस.-विभागीय आदेश क्र. एफ 3-3- बत्तीस-99, दिनांक 27 जनवरी 1999 एवं आदेश क्र. 583 - जि.यो.स.- बैठक- 2000-306 , दिनांक 1 अप्रैल 2000 के द्वारा शहडोल विकास योजना, 2011 हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17क ( 1 ) के अन्तर्गत समिति का गठन किया गया था. उक्त समिति का विकास योजना ( प्रारूप ) 2031 हेतु निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता हैं. यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित दायित्वों का निर्वाहन करेंगी:-

पद/व्यक्ति

अधिनियम की

का नाम

धारा 17क ( 1 )

(1)

(2)

अध्यक्ष

संस्था/पता

पद

(3)

(4)

सदस्य

नगर पालिका, शहडोल

(क) 1000

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

(3)

(2)

(1)

अध्यक्ष

(4)

सदस्य

जिला पंचायत, शहडोल

(ख)

अध्यक्ष

सदस्य

जिला पंचायत , उमरिया

शहडोल लोक सभा सदस्य

(ग)

विधायक

सदस्य

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र, जैसिंहनगर

(घ)

विधायक

सदस्य

विधान सभा, उमरिया

कोई नहीं

(ङ)

अध्यक्ष

सदस्य

जनपद पंचायत , सोहागपुर, शहडोल

(च)

अध्यक्ष

सदस्य

जनपद पंचायत , पाली, जिला उमरिया

1. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, देवागंवा, शहडोल

(छ)

2. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बधवा, शहडोल

3. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, सोहागपुर (कोनीटोला)

4. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, जमुई , शहडोल

5. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, गोरतरा , शहडोल

6. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, चांपा, शहडोल

7. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, कल्याणपुर, शहडोल

8. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, भुईबांध, शहडोल

सदस्य

ग्राम पंचायत, कोटमा, शहडोल

9. सरपंच

10. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बलपुरवा, शहडोल

11. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, चन्दनिया ( चन्दनिया, बाधवखुर्द )

जिला उमरिया.

12. सरपंच

ग्राम पंचायत , सेमरिया, ( ग्राम देवगंवा ) , उमरिया

सदस्य

सदस्य

कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया

1. प्रतिनिधि

(ज)

2. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया

3. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर्स इण्डिया

4. प्रतिनिधि

सदस्य

कलेक्टर , शहडोल

5. प्रतिनिधि

सदस्य

पुलिस अधीक्षक, शहडोल

6. प्रतिनधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा. यांत्रिकी, शहडोल

7. प्रतिनिधि

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , शहडोल

समिति का संयोजक

सदस्य

उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , शहडोल

(झ)

क्र. एफ 3-123-2013- बत्तीस. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला योजना समिति, सीधी के आदेश क्र. 1219 - जि.यो.स. - बैठक-2000, दिनांक 14 सितम्बर 2001 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 क ( 1 ) के अन्तर्गत सिंगरौली विकास योजना, 2011 हेतु समिति का गठन किया गया था. उक्त आदेश को निरस्त करते हुये " सिंगरौली विकास योजना प्रारूप 2031 " हेतु अधिनियम 1001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगी:- की धारा 17 -क ( 1 ) के अन्तर्गत निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. उक्त समिति अधिनियम की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित

समिति में

संस्था/पता

अधिनियम व्यक्ति का नाम/

पद की धारा

पद

17क (1)

खण्ड

(4)

(3)

(1)

(2)

सदस्य क

महापौर

नगर पालिक निगम , सिंगरौली

सदस्य ख

अध्यक्ष

जिला पंचायत, सिंगरौली

सदस्य ग

लोक सभा क्षेत्र, सीधी ( सिंगरौली )

संसद सदस्य

सदस्य घ

विधान सभा क्षेत्र, सिंगरौली

1. विधायक

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र, देवसर

2. विधायक

सदस्य 3. विधायक

विधान सभा क्षेत्र, चितरंगी

सदस्य ङ

अध्यक्ष

सिंगरौली विकास प्राधिकरण , सिंगरौली

सदस्य च

अध्यक्ष

1. जनपद पंचायत , सिंगरौली

सदस्य अध्यक्ष

2. जनपद पंचायत, देवसर

सदस्य अध्यक्ष

3. जनपद पंचायत, चितरंगी

तहसील सिंगरौली

सदस्य छ

1. सरपंच

ग्राम पंचायत , पिपराझापी

(सम्मिलित ग्राम पिपराझापी )

सदस्य 2. सरपंच

ग्राम पंचायत, तेन्दुहा

(सम्मिलित ग्राम बुधेला )

सदस्य 3. सरपंच

ग्राम पंचायत, गडरिया

(सम्मिलित ग्राम गडरिया, गुल्ली, डांड)

सदस्य 4. सरपंच

ग्राम पंचायत, तेलदह

(ग्राम पंचायत, तेलदह )

सदस्य 5. सरपंच

ग्राम पंचायत, चिनगी टोला

(ग्राम पंचायत, चिनगी टोला)

सदस्य 6. सरपंच

ग्राम पंचायत, डिग्धी

(सम्मिलित ग्राम डिग्धी, गदसा, राजा, सरई, हरैया, चौकरा )

सदस्य 7. सरपंच

ग्राम पंचायत, पोडी नौगई

(सम्मिलित ग्राम पोडी नौगई )

सदस्य 8. सरपंच

ग्राम पंचायत, गडहरा

(सम्मिलित ग्राम गडहरा )

सदस्य 9. सरपंच

ग्राम पंचायत, देवरी

(सम्मिलित ग्राम देवरी , परसौना, काजन, पडैनिया, लूरी , रजबांध) .

1002

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

(1)

(2)

(3)

(4) 10. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, खटखरी

(सम्मिलित ग्राम खटखरी , जिन्हर)

11. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , कटौली

(सम्मिलित ग्राम कटौली खजूरी )

12. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, करकोसा

(सम्मिलित ग्राम करकोसा, धतूराबरवा, धातूरापोखरा )

सदस्य 13. सरपंच

ग्राम पंचायत, हरदी

(सम्मिलित ग्राम हरदी, कुशमहरा )

14. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, पडरी

(सम्मिलित ग्राम पडरी )

सदस्य 15. सरपंच

ग्राम पंचायत , सौलांग (सम्मिलित ग्राम सौलांग , रजखंड, ठुरूआ, चकुआर )

सदस्य 16. सरपंच

ग्राम पंचायत, सिगाही

(सम्मिलित ग्राम सिगाही )

सदस्य 17. सरपंच

ग्राम पंचायत, कंजीटोला (सम्मिलित ग्राम कंजीटोला, बरोहा , भाडी, करहिया)

18. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, खुटार

(सम्मिलित ग्राम खुटार, सहोखर )

19. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, ढेकी

(सम्मिलित ग्राम ढेकी )

सदस्य 20. सरपंच

ग्राम पंचायत, गहिलरा

(सम्मिलित ग्राम गहिलरा , मानिक चौरा )

सदस्य 21. सरपंच

ग्राम पंचायत, जरौधी

(सम्मिलित ग्राम जरौधी, जरौधा)

सदस्य 22. सरपंच

ग्राम पंचायत , बनौली (सम्मिलित ग्राम बनौली , बाडी सितूल )

सदस्य

ग्राम अमिलवान

23. सरपंच

(सम्मिलित ग्राम- अमिलवान, रक्की, चूरीसानी , अमरा , चितरबई खुर्द ) .

24. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, सिंगाही

(सम्मिलित ग्राम सिंगाही, पिडखुरी )

सदस्य 25. सरपंच

ग्राम पंचायत, चौरा

(सम्मिलित ग्राम चौरा, खोखरी )

सदस्य 26. सरपंच

ग्राम पंचायत, सखौहा (सम्मिलित ग्राम सखौहा) जिला सिंगरौली (म. प्र. )

सदस्य 27. सरपंच

ग्राम पंचायत , प्रतापपुर

(सम्मिलित ग्राम - प्रतापपुर, कुबरी)

1003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

(4)

(3)

(1)

(2)

सदस्य 28. सरपंच

ग्राम पंचायत, कथुरा

(सम्मिलित ग्राम-कंथुरा )

सदस्य 29. सरपंच

ग्राम पंचायत, मधुरा

(सम्मिलित ग्राम- मधुरा , कुल्हुई)

संदस्य 30. सरपंच

ग्राम पंचायत, सितूल खुर्द

(सम्मिलित ग्राम सितूल खुर्द )

सदस्य 31. सरपंच

ग्राम पंचायत, जरहा

(सम्मिलित ग्राम जरहा )

सदस्य 32.सरपंच

ग्राम पंचायत, बंधौरा

(सम्मिलित ग्राम बंधौरा , सेमुआ)

सदस्य 33. सरपंच

ग्राम पंचायत, खैराही

(सम्मिलित ग्राम-खैराही)

सदस्य 34. सरपंच

ग्राम पंचायत, करसूआ लाल

(सम्मिलित ग्राम करसूआ लाल )

सदस्य 35. सरपंच

ग्राम पंचायत, करसुआ राजा

(सम्मिलित ग्राम करसुआ राजा )

सदस्य 36. सरपंच

ग्राम पंचायत, नगवां

(सम्मिलित ग्राम नगवां )

सदस्य 37. सरपंच

ग्राम पंचायत, धूनी

(सम्मिलित ग्राम- धूनी चुरवाही )

सदस्य 38. सरपंच

ग्राम पंचायत , बेतरिया

(सम्मिलित ग्राम बेतरिया )

सदस्य 39. सरपंच

ग्राम पंचायत, कोटिया

(सम्मलित ग्राम-कोटिया )

सदस्य 40. सरपंच

ग्राम पंचायत, रैला (सम्मलित ग्राम -रैला)

सदस्य 41. सरपंच

पंचायत ग्राम, रजमिलान

(सम्मलित ग्राम रजमिलान )

सदस्य 42. सरपंच

ग्राम पंचायत, भुड़कुड़

(सम्मिलित ग्राम भुड़कुड़ रम्पा)

सदस्य 43. सरपंच

ग्राम पंचायत , बसौड़ा

(सम्मिलित ग्राम बसौड़ा )

सदस्य 44. सरपंच

ग्राम पंचायत, स चॉचर

(सम्मिलित ग्राम चाँचर )

सदस्य 45. सरपंच

ग्राम पंचायत, मझौली

(सम्मिलित ग्राम मझौली , नौढ़िया, परसदेही )

1004

[भागं 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

(3)

(4) (2)

(1)

सदस्य 46. सरपंच

ग्राम पंचायत , तियरा

(संम्मिलित ग्राम तियरा )

सदस्य 47. सरपंच

ग्राम पंचायत , काम

(सम्मिलित ग्राम काम, बिलासपुर)

सदस्य 48. सरपंच

ग्राम पंचायत, दुसाखाड

(सम्मिलित ग्राम दुसाखाड, पिपरा, पतुलखी )

सदस्य 49. सरपंच

ग्राम पंचायत, शासन

(सम्मिलित ग्राम शासन )

सदस्य 50. सरपंच

सरपंच ग्राम पंचायत, गड़हरा

(सम्मिलित ग्राम गड़हरा )

सदस्य 51. सरपंच

ग्राम पंचायत, सिद्वीखुर्द

(सम्मिलित ग्राम सिद्वीखुर्द )

सदस्य 52. सरपंच

ग्राम पंचायत, सिद्वीकला

(सम्मिलित ग्राम सिद्वीकला )

सदस्य 53. सरपंच

ग्राम सरपंच, हर्रहवा

(सम्मिलित ग्राम हर्रहवा )

सदस्य 54. सरपंच

ग्राम पंचायत , अमहरा

(सम्मिलित ग्राम अमहरा )

सदस्य 55. सरपंच

ग्राम पंचायत, झांझी टोला

(सम्मिलित ग्रामझांझी टोला )

सदस्य 56. सरपंच

ग्राम पंचायत, मलगा

(सम्मिलित ग्राम मलगा)

तहसील देवसर

सदस्य 57. सरपंच

ग्राम पंचायत, कनई (सम्मिलित ग्राम कनई) तहसील देवसर, जिला सिंगरौली ( म. प्र. )

सदस्य 58. सरपंच

ग्राम पंचायत, डगा

(सम्मिलित ग्राम डगा )

सदस्य 59. सरपंच

ग्राम पंचायत, बरगवा

(सम्मिलित ग्राम बरगवा )

सदस्य 60. सरपंच

ग्राम पंचायत, बरहवा टोला

(सम्मिलित ग्राम बरहवा टोला )

तहसील चितरंगी

सदस्य 61. सरपंच

ग्राम पंचायत, चतरी

(सम्मिलित ग्राम चतरी , कुन्हुड़ , तहसील चितरंगी , जिला सिंगरौली ) 1005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

(3)

(4) (1)

(2)

सदस्य 62. सरपंच

ग्राम पंचायत, चुरकी

(सम्मिलित ग्राम चुरकी)

सदस्य 63. सरपंच

ग्राम पंचायत, खिरवाह

(सम्मिलित ग्राम खिरवाह, टिकरी टोला)

सदस्य 64. सरपंच

ग्राम पंचायत , गोरवी

(सम्मिलित ग्राम गोरवी, कठास )

सदस्य 65. सरपंच

ग्राम पंचायत, करैला

(सम्मिलित ग्राम करैला )

सदस्य 66. सरपंच

ग्राम पंचायत, नौढ़िया

(सम्मिलित ग्राम नोढ़िया )

सदस्य 67. सरपंच

ग्राम पंचायत, महदेइया

(सम्मिलित ग्राम महदेइया, फुलझर, ईगुरा )

सदस्य 68. सरपंच

ग्राम पंचायत, बरमानी

(सम्मिलित ग्राम बरमानी , लोटान )

सदस्य 69. सरपंच

ग्राम पंचायत, कसर (सम्मिलित ग्राम कसर, हर्रइया, रामगढ, बस्ताली , आबाद, बजाली बीरान , जमुअल) .

सदस्य 70. सरपंच

ग्राम पंचायत, सेमुआर (सम्मिलित ग्राम सेमुआर, उसका, अंजनी , पाली )

सदस्य 71. सरपंच

ग्राम पंचायत , खरकटा

(सम्मिलित ग्राम खरकटा)

सदस्य 72.सरपंच

ग्राम पंचायत, गांगी

(सम्मिलित ग्राम गांगी )

सदस्य 73. सरपंच

ग्राम पंचायत, भोडार

(सम्मिलित ग्राम भोडार, बरहटी)

सदस्य 74. सरपंच

सरपंच गोदवाली

(सम्मिलित ग्राम गोदवाली )

सदस्य 75. सरपंच

ग्राम पंचायत, भलुगढ़

(सम्मिलित ग्राम भलुगढ़ चकदादर )

सदस्य 76. सरपंच

ग्राम पंचायत, दादर

(सम्मिलित ग्राम दादर, रमपुरवा )

सदस्य 1. प्रतिनिधि

(ज)

इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स ऑफ इण्डिया

सदस्य

काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर ऑफ इण्डिया

2. प्रतिनिधि

सदस्य 3. प्रतिनिधि

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इण्डिया

सदस्य 4. प्रतिनिधि

कलेक्टर, जिला सिंगरौली

सदस्य 5. प्रतिनिधि

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सिंगरौली

1006

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

[ भाग 1

(4) (1)

(2)

(3)

6. प्रतिनिधि

सदस्य

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला सिंगरौली 7. प्रतिनिधि

सदस्य

वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल कार्यालय , जिला सिंगरौली

8. समिति का संयोजक

समिति का संयोजक (झ)

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , रीवा ( म. प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. एफ. 2-26-2013- जसं चौबीस. राज्य शासन, नवगठित जिला आगर मालवा में जिला जनसंपर्क कार्यालय स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. नवगठित जिला आगर मालवा में जिला जनसंपर्क कार्यालय के लिये अधिकारी/कर्मचारियों के निम्नलिखित 5 पदों के सृजन करने की अनुमति प्रदान करता हैं:-

पद का नाम (2)

पद संख्या (3)

वेतनमान (4)

क्र. (1)

01

15600-39100 + ग्रेड पे 5400 1. सहायक संचालक

01

5200-20200 + ग्रेड पे 1900 2. सहायक ग्रेड तीन सह डाटा एन्ट्री आपरेटर

01

5200-20200 + ग्रेड पे 1900 3. वाहन चालक

02

4440-7440 + ग्रेड पे 1300 4. भृत्य

कुल पद .. 05

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ . क्रमांक 588-1167-बी- 5-13 , दिनांक 7 दिसम्बर 2013 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लाजपत आहूजा, अपर सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. एफ. 11-09-2014- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने , हटाये जाने , तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

भाग 1 ]

1007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक, के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है .

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-

अनुसूची

तहसील स्थल

राज्य जिला

स्मारक का नाम (2)

(1)

(3) (4)

(5)

मऊ

नौगांव

म. प्र. छतरपुर

हृदय शाह का महल

क्षेत्रफल

स्वामित्व

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

(9) (6)

(7)

(8)

नहीं

म. प्र.

रकबा क्षेत्र 1.725 है.

खसरा नं. 2602/1/1

शासन

क्र. एफ. 11-10-2014- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-

अनुसूची

जिला तहसील

राज्य

स्थल

स्मारक का नाम (2) (3)

(1)

(4)

(5) म. प्र. नरसिंहपुर नरसिंहपुर ग्राम- गरारू

श्री गरूड़ देव मंदिर

क्षेत्रफल

स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(7)

(6)

(9)

(8)

रकबा क्षेत्र 2.154 में से

म. प्र. शासन

खसरा नं. 62/1

पूजा के अधीन है 0.100 है.

पहाड़

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.

1008

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

[भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्र. बफ- बंधक श्रम - सा.सं.-2014.- मध्यप्रदेश बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला सागर के लिए निम्नानुसार जिला सतर्कता समिति का पुनर्गठन एवं अधिनियम की धारा 13 ( 3 ) के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया जाता है :-

बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अंतर्गत जिला सतर्कता समिति का पुर्नगठन

क्र.

नाम

(1)

धारा (2)

पद (3)

(4)

अध्यक्ष

1. धारा 13 ( 2) ए के

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सागर

अधीन.

सदस्य

2. धारा 13 ( 2 ) बी

1. श्रीमती आशा सिंह टेकाम S/o श्री रामचरण टेकाम, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम आधारपुरा, पोस्ट झिरिया , आधारपुर विकासखंड केसली, जिला सागर.

2. श्री मुन्नालाल तंतुवाय S/o श्री सुन्दरलाल तंतुवाय, MIG- 145 दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सागर.

3. श्री अनिल चढ़ार S/o श्री शिवनारायण चढ़ार वार्ड नंबर 13 , बण्डा, जिला सागर.

सदस्य

3. धारा 13 ( 2 ) सी

1. श्री रूपेश रोशन S/o श्री सुदामा प्रसाद खरे बड़े जैन मंदिर के पीछे , बण्डा, जिला सागर.

2. श्री सुरेन्द्र सिंह लोधी S/o श्री नारायण सिंह लोधी , ग्राम- बांदरी वर्तमान पता- MIG- 60 दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सागर.

सदस्य

4. धारा 13 ( 2 ) डी

1 . पुलिस अधीक्षक, सागर

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर

3. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग , सागर सदस्य

5. धारा 13 ( 2 ) ई

1 . महाप्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सागर.

बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 3 ) के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन

( 1 ) उपखण्ड-सागर

क्र.

धारा

नाम

पद

(1)

(2)

(3)

(4)

अध्यक्ष

1. धारा 13 (3 ) ए

उपखण्ड दण्डाधिकारी , सागर 1009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

(4)

(1)

(2)

(3)

सदस्य

2. धारा 13 (3 ) बी

1. श्री मेहरबान सींग/अहिरवार, ग्राम खिमलासा प्रेमरूप सेवा समिति, गौरनगर, सागर.

2. श्री अज्जू/मूगालाल आदिवासी , ग्राम बरधोरा- बीना अंजनी जन कल्याण समिति, बीना.

3. श्रीमती उर्मिला कबीरपंथी, ग्रा. व पो. कर्रापुर, जिला सागर.

सदस्य

3. धारा 13 ( 3 ) सी

1. श्री अरूण गौतम, ग्राम पोस्ट सुरखी , जिला सागर

2. श्रीमती गंगाबाई/ अज्जूआदिवासी, ग्राम बरधोरा- बीना अंजनी जन कल्याण समिति, बीना.

सदस्य

4. धारा 13 ( 3 ) डी

1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , सागर

2. तहसीलदार, जिला सागर

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , सागर सदस्य

1. महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सागर

5. धारा 13 ( 3 ) ई

सदस्य

1. उपखण्ड दण्डाधिकारी , सागर

6. धारा ( 10 ) के

अधीन वि. अधि.

( 2) उपखण्ड- रहली

नाम

धारा

क्र.

पद

(4)

(2)

(1)

(3)

अध्यक्ष

उपखण्ड दण्डाधिकारी , रहली

1. धारा 13 ( 3) ए

सदस्य

2. धारा 13 ( 3 ) बी

1. श्री दीपचंद अहिरवार अंबेडकर वार्ड, गढ़ाकोटा

2. श्री छोटेलाल खटीक, जवाहर वार्ड , गढ़ाकोटा

3. श्री महाराज सींग गौड़, जूना तह. रहली, सागर सदस्य

3. धारा 13 ( 3 ) सी

1. श्री जितेन्द्र कुमार बैसाखिया , गढ़ाकोटा

2. श्रीमती सावित्री सोनी, सुभाष वार्ड, गढ़ाकोटा

सदस्य

4. धारा 13 (3 ) डी

1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , रहली

2. तहसीलदार, रहली

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, रहली 1010

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

(2)

(3)

(4)

(1)

5. धारा 13 ( 3 ) ई

सदस्य

1. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रहली

सदस्य

1. उपखण्ड दण्डाधिकारी , रहली

6. धारा ( 10 ) के अधीन वि. अधि.

( 3) उपखण्ड- बण्डा

नाम

धारा

क्र.

पद

(4)

(1)

(2)

(3)

अध्यक्ष

उपखण्ड दण्डाधिकारी, बण्डा

1. धारा 13 ( 3 ) ए

सदस्य

2. धारा 13 ( 3 ) बी

1. श्री नंदू आदिवासी मदनतला शाहगढ़ ( अ. ज. जा. )

2. श्री नत्थूआ अहिरवार समरखेड़ा, पोस्ट नरवां शाहगढ़ ( अ. जा. )

3. श्री धनीराम आढ़िया मेन रोड़, बण्डा

सदस्य

1. श्री श्याम असाटी, बण्डा

3. धारा 13 ( 3 ) सी

2. श्रीमती क्रांतिबाई विश्वकर्मा, वार्ड क्रमांक 5, शाहगढ़ सदस्य

4. धारा 13 ( 3 ) डी

1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , सागर

2. तहसीलदार , बण्डा

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बण्डा सदस्य

5. धारा 13 (3 ) ई

1. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बण्डा

सदस्य

1. उपखण्ड दण्डाधिकारी , बण्डा

6. धारा ( 10 ) के अधीन विनिष्ट अधिकारी.

( 4) उपखण्ड- खुरई

नाम

क्र.

धारा

(2)

पद (3)

(4)

(1)

अध्यक्ष

1. धारा 13 ( 3 ) ए

उपखण्ड दण्डाधिकारी , खुरई

सदस्य

2. धारा 13 ( 3 ) बी

1. श्री रतिराम पिता मुंशी गौड़, निवासी पिपरिया गौड़

2. श्री प्रेमराय निवासी ग्राम चांदपुर

3. श्री नंदलाल अहिरवार, निवासी ग्राम जामुनखेड़ी सदस्य

3. धारा 13 ( 3 ) सी

1. श्री एन . पी. दीक्षित, निवासी ग्राम बांदरी करोती 1011

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

(4)

(1)

(3)

2. श्रीमती राधाबाई पति श्री रामसिंह गौड़, निवासी कजरई ग्राम पंचायत, मंहूनाजाट.

सदस्य

4. धारा 13 (3 ) डी

1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , खुरई

2. तहसीलदार, खुरई

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, खुरई सदस्य

5. धारा 13 ( 3 ) ई

1. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया , खुरई सदस्य

1. उपखण्ड दण्डाधिकारी , खुरई

6. धारा ( 10 ) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी

( 5 ) उपखण्ड- बीना

नाम

क्र.

धारा

पद

(4)

(2)

(3)

(1)

अध्यक्ष

उपखण्ड दण्डाधिकारी, बीना

1. धारा 13 ( 3) ए

सदस्य

1. श्रीमति भारती राय , बीना

2. धारा 13 ( 3 ) बी

2. श्री अशोक सौर पिता श्री कडोरीलाल, निवासी नौगांव, तहसील बीना

3. श्री अमर सिंह पिता श्री रज्जू आदिवासी निवासी देवल, तहसील बीना सदस्य

1. श्री सत्यप्रकाश नायक, बीना

3. धारा 13 ( 3 ) सी

2. श्री डी. के. उपाध्याय , बीना

सदस्य

4. धारा 13 ( 3 ) डी

1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , बीना

2. तहसीलदार, बीना

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , बीना सदस्य

5. धारा 13 ( 3 ) ई

1. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बीना

सदस्य

1. उपखण्ड दण्डाधिकारी , बीना

6. धारा ( 10 ) के अधीन विनिदिष्ट अधिकारी

(6 ) उपखण्ड- देवरी

नाम

धारा

पद

क्र.

(4)

(2)

(3)

(1)

अध्यक्ष

उपखण्ड दण्डाधिकारी, देवरी

1. धारा 13 ( 3 ) ए [भाग 1 1012

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

(4)

(3)

(2)

(1)

सदस्य

1. श्री गुलाब सिंह दीवान, साकिन जमुनिया

2. धारा 13 ( 3 ) बी

2. श्री प्रीतम लोधी साकिन, गौरझामर

3. श्री कृष्ण खटीक साकिन गौरझामर

सदस्य

1. श्री राकेश चौरसिया, देवरी

3. धारा 13 ( 3 ) सी

2. श्रीमती चंदरानी लोधी, साकिम चरगुवां

सदस्य

4. धारा 13 (3 ) डी

1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , देवरी

2. तहसीलदार, देवरी

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, देवरी सदस्य

1. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा, देवरी 5. धारा 13 ( 3 ) ई

1. उपखण्ड अधिकारी , देवरी

6. धारा ( 10 ) के अधीन विनिदिष्ट अधिकारी

( 7 ) उपखण्ड-राहतगढ़

नाम

धारा

पद

क्र.

(4)

(3)

(1)

(2)

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी , राहतगढ़

1. धारा 13 ( 3) ए

सदस्य

2. धारा 13 (3 ) बी

1. श्री राधेलाल पिता श्री रामलाल , जरूआखेड़ा

2. श्रीमती पूजारानी पति श्री हीरा , बिचपुरी

3. श्री हजारीलाल अहिरवार, निवासी करैया

सदस्य

1. डॉ. एच. डी. विश्वास , वार्ड क्र. 05, राहतगढ़ 3. धारा 13 ( 3 ) सी

2. श्री गैसमल साहू, वार्ड क्र. 03, राहतगढ़

सदस्य

4. धारा 13 ( 3 ) डी

1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , राहतगढ़

2. तहसीलदार, राहतगढ़

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, राहतगढ़ सदस्य

1. शाखा प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, राहतगढ़ 5. धारा 13 ( 3 ) ई

सदस्य

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राहतगढ़

6. धारा ( 10 ) के अधीन वि. अधीन 1013 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

( 8 ) उपखण्ड- केसली

नाम

क्र.

धारा

पद

(4)

(1)

(2)

(3)

अध्यक्ष

उपखण्डीय दण्डाधिकारी , केसली

1. धारा 13 (3 ) ए

सदस्य

2. धारा 13 ( 3 ) बी

1. श्री पूरन सिंह गौड़ ( जिला पंचायत सदस्य ) मुकाम बकोरी, पो. घाना, तह. केसली.

2. श्री प्रेमनारायण अहिरवार ( जनपद सदस्य ) , मुकाम बेरसला, पोस्ट केसली

3. श्रीमती सीतारानी पति श्री राम अहिरवार ( जनपद सदस्य ) , मु. पोस्ट केवलारी.

सदस्य

3. धारा 13 ( 3 ) सी

1. श्री विजय दुबे ( सरपंच ) ग्राम पंचायत , मोहासा , पोस्ट देवरी नाहरमऊ

2. श्री श्यामसिंह ठाकुर ( उपसरपंच केसली ) मु. पोस्ट केसली सदस्य

4. धारा 13 ( 3 ) डी

1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , देवरी

2. तहसीलदार, केसली

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , केसली सदस्य

5. धारा 13 ( 3 ) ई

1. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया केसली

1. उपखण्ड दण्डाधिकारी केसली

सदस्य

6. धारा ( 10 ) के अधीन वि. अधि.-

योगेन्द्र शर्मा , जिला दण्डाधिकारी .

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्र. एस.डब्ल्यू- 2013.- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं ज्ञानेश्वर बी. पाटील, जिला दण्डाधिकारी , जिला श्योपुर, श्योपुर जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ( साइलेंस जोन ) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि निम्न शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल , लाऊड स्पीकर, साउन्ड बॉक्स आदि शामिल हैं का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगण ऐसे करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 ( 1 ) ( 2 ) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा:-

कोलाहल प्रतिबंधित अवधि स्थान का नाम

घोषित क्षेत्र की सीमा

(4)

(3)

क्र. (1)

(2)

100 मी. की परिधि का क्षेत्र

प्रातः 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक 1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर

100 मी. की परिधि का क्षेत्र

पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे 2. जिला अस्पताल , श्योपुर

प्रात: 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक

100 मी . की परिधि का क्षेत्र

3. शा. स्नातकोत्तर महा. विद्यालय, श्योपुर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, जिला दण्डाधिकारी.

1014

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश

विदिशा , दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. क्यू- एस.डब्ल्यू- 2013-21295.- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , एम. बी. ओझा , जिला दण्डाधिकारी , विदिशा, विदिशा जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ( साइलेंस जोन ) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि निम्न शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि बिस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, साउन्ड स्पीकर, साउन्ड बॉक्स आदि शामिल है का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगण ऐसे करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15( 1 ) ( 2) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा:-

क्र. (1)

स्थान का नाम (2)

कोलाहल प्रतिबंधित अवधि (4)

घोषित क्षेत्र की सीमा

(3)

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

1. जिला एवं सत्र न्यायालय

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

2. कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

3. जिला चिकित्सालय

पूर्ण दिन अर्थात् 24 घण्टे

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

4. एस.ए.टी.आई ( पॉली ./ डिग्री ) कॉलेज/जैन कॉलेज/ शास. स्नातकोत्तर महा . / कन्या महा.

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

5. वात्सल्य स्कूल/साकेत स्कूल/ ट्रिनिटी स्कूल .

प्रातः 07.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

6. केन्द्रीय विद्यालय

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

प्रातः 07.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

विदिशा , दिनांक 21 जनवरी 2014

क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2014-772 .- एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिसूचना, 1972 की धारा 11 (5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं , एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला विदिशा जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, विदिशा के प्रतिनिधि हेतु निम्नानुसार नामनिर्दिष्ट करता हूं:-

क्र.

(1)

मण्डी समिति का नाम जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किया गया (2)

1 . श्री छोटेलाल सम्भरवार पुत्र श्री उमेद जी निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, विदिशा.

प्रतिनिधि सदस्य का नाम एवं पता (3)

मण्डीअधिनियम की धारा (4)

1972की

धारा 11 (5) श्रीमती सुनीता राजेन्द्र सोनकर, अध्यक्ष, जिला पंचायत, विदिशा, मध्यप्रदेश.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

भाग 1 ]

1015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्र. क्यू- एस.सी . 2-2014-1117.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक चार एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 3-2-1994- एक- चार, दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. सिबि चक्रवर्ती, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , भिण्ड, वर्ष 2014 में जिला भिण्ड के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

जिला

दिनांक

दिन क्र.

(1) (2)

(3)

(4) 1.

18मार्च 2014

भिण्ड

मंगलवार 2. भिण्ड

सोमवार

11 अगस्त 2014

3. भिण्ड

शनिवार

24 अक्टूबर 2014

क्षेत्र जहां त्यौहार का नाम

प्रभावशील होगा (5)

(6)

सम्पूर्ण जिला होली का दूसरा दिन (भाई दौज)

भुजरिया

सम्पूर्ण जिला दीपावली का दूसरा दिन सम्पूर्ण जिला.

एम. सिबि चक्रवर्ती, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश

देवास , दिनांक 4 फरवरी 2014

क्र. 173 - सा- 2-2014.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 322-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मैं, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर, जिला देवास , वर्ष 2014 के लिये देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिये निम्नानुसार 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -

अ.क्र.

दिनांक (1)

त्यौहार/स्थानीय अवकाश का नाम (2)

(3)

06 फरवरी 2014 01 नर्मदा जयंती

02 रंगपंचमी

21 मार्च 2014 03 डोलग्यारस

05 सितम्बर 2014 04 दशहरे का दूसरा दिन

04 अक्टूबर, 2014 05 दीपावली का दूसरा दिन 24 अक्टूबर 2014 (गोवर्धन पूजा).

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/उप कोषागारों एवं बैंकों पर लागू नहीं होंगे

अवकाश का क्षेत्र

वार

(4)

(5)

तहसील खातेगांव

गुरुवार

सम्पूर्ण जिला

शुक्रवार

तहसील कन्नौद, सतवास एवं शुक्रवार

बागली सम्पूर्ण अनुभाग .

शनिवार

देवास/सोनकच्छ सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र सम्पूर्ण जिला

शुक्रवार

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

1016

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन , दिनांक 10 फरवरी 2014

क्र. मंडी निर्वाचन- 13-14-55.-मंडी समिति सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के खण्ड ( ञ ) प्रावधान अंतर्गत मंडी क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया गया है, को एतद्वारा नामनिर्दिष्ट कर अधिसूचित किया जाता है:-

नामांकित प्रतिनिधि का नाम क्रमांक

नाम निर्देशित करने

वाले व्यक्ति संस्था

का नाम

नाम कृषि उपज मंडी समिति जिसके लिये प्रतिनिधि नामांकित किये गये हैं

(4)

(3)

(2)

(1)

अध्यक्ष, जिला पंचायत, उज्जैन

1 कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन

श्री रामसिंह जादौन , उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, उज्जैन.

अध्यक्ष, जिला पंचायत , उज्जैन

2 कृषि उपज मंडी समिति, बड़नगर

श्री अर्जुन पटेल, सदस्य, जिला पंचायत, उज्जैन.

अध्यक्ष, जिला पंचायत, उज्जैन

3 कृषि उपज मंडी समिति, तराना

श्री मुकेश पटेल, सदस्य, जिला पंचायत , उज्जैन.

अध्यक्ष , जिला पंचायत , उज्जैन

4 कृषि उपज मंडी समिति, उन्हैल

श्री मोतीराम पटेल , सभापति, कृषि स्थाई समिति, जिला पंचायत , उज्जैन.

अध्यक्ष, जिला पंचायत, उज्जैन

5 कृषि उपज मंडी समिति, खाचरौद

श्री अजयसिंह , जनपद सदस्य, जनपद पंचायत, खाचरौद.

अध्यक्ष, जिला पंचायत, उज्जैन

6 कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर

श्रीमती किरण ऑजना, सभापति, स्वा. एवं म. बा. वि. समिति, जिला पंचायत, उज्जैन.

अध्यक्ष, जिला पंचायत, उज्जैन

7 कृषि उपज मंडी समिति, नागदा

श्री रायसिंह चंद्रवंशी , सभापति, सहकारिता समिति, जिला पंचायत, उज्जैन.

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला उमरिया, मध्यप्रदेश

उमरिया , दिनांक 18 फरवरी 2014

क्र. फा. 38- एस.डब्ल्यू- 2014-787.- मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 ( क ) -15-99-बी- 3-2 भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973/1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड एस ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 1017

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

का उपयोग करते हुए, उमरिया जिला अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची के कालम ( 1 ) में दर्शित पुलिस थाना से कालम ( 2 ) में सम्मिलित ग्रामों को अपवर्जित कर कालम नं. ( 3 ) अनुसार नवीन पर्यटन पुलिस चौकी बांधवगढ़ नेशनल पार्क ताला का गठन किया जाता है :-

पुलिस चौकी में सम्मिलित ग्रामों के नाम

(2) पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित कर नवीन चौकी का गठन किया जाना है (1)

( 1 ) उचेहरा , ( 2 ) डोभा, ( 3 ) रन्छा, ( 4 ) गढ़पुरी ,

थाना मानपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया ( म.प्र.) .

( 5 ) कुचवाही, ( 6 ) मैरटोला, ( 7 ) परासी , ( 8 ) महामन,

(9 ) मरदरी , ( 10 ) गोहणी , ( 11 ) धमोखर, ( 12 ) घघड़ार,

( 13) बदरेहल , ( 14 ) रमना, ( 15 ) कम्हई , ( 16 ) पठारी ,

(17) मढ़ऊ, ( 18 ) मझखेता, ( 19 ) देवरी ,

(20 ) किला बांधवगढ़ , ( 21 ) घघौड़ ( 22 ) दमना,

(23) लखूमर, (24 ) कथली , ( 25 ) माला,

(26 ) सरमनियां, ( 27 ) जमुनारा , ( 28 ) विजहरिया,

(29 ) ताला, ( 30 ) राखी आमोदर, ( 31 ) गुरुवाही,

(32) भड़ारी, ( 33 ) नरवार, ( 34 ) खुसरवाह, ( 35 ) मगधी.

(36) बकेली , ( 37 ) बटौंहा , ( 38 ) सलखनियां,

थाना इंदवार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया ( म.प्र.) .

(39 ) उमरिया, ( 40 ) बमेरा , ( 41 ) बड़वाही,

(42) पतौर, (43 ) मझौली , ( 44 ) कसेरू.

संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

पुलिस थाना/चौकी का नाम (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें सम्मिलित किया जाना है

(3)

पर्यटन पुलिस चौकी बांधवगढ़ नेशनल पार्क ताला, तहसील मानपुर, जिला उमरिया ( म.प्र. ) .

पर्यटन पुलिस चौकी बांधवगढ़ नेशनल पार्क ताला, तहसील मानपुर, जिला उमरिया ( म.प्र. ) .

सुरेन्द्र उपाध्याय , जिला दण्डाधिकारी.

भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2014

क्र. गन्ना-एस - 3 - क्षे.रा.- 2013-14-42.-मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त , मध्यप्रदेश , भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु आकृति शुगर मिल प्रा. लि. , तुमड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -

क्रय केन्द्र

(3) क्र. (1)

जिला/तहसील (2)

1

मिलद्वार नरसिंहपुर/गाडरवारा

2

मिलद्वार 3

मिलद्वार होशंगाबाद/बनखेड़ी रायसेन/उदयपुरा

ग्रामों की संख्या (4)

क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) (5)

32

1195.55

23

495.31

18

174.40

1865.26

योग .. 73

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तिन अथवा अपरिवर्तिन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

1018

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

[ भाग 1 आकृति शुगर मिल्स प्रा. लिमि. , ग्राम तूमड़ा तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर ( म.प्र. ) पेराई वर्ष 2013-14 में क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव हेतु गन्बा ग्रामों की सूची

तहसील

जिला प.ह.नं.

क्रमांक गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

परिवहन का साधन

गन्ने का कुल क्षेत्रफल ( हे. में )

तूमड़ा फैक्ट्री से हवाई दूरी (कि.मी.)

सालीचौका फैक्ट्री से हवाई दूरी . (कि.मी. ) (1)

(5) (6)

(7)

(9) (2)

(3)

(4)

(8)

0

17.20

1

31

18.5 गाडरवारा

तूमड़ा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

0.40

5

19.64

1.93 2

गाडरवारा

ट्रक, ट्रैक्टर

संसार खेड़ा

नरसिंहपुर

4.00

2.57

20.28 महेश्वर

3

गाडरवारा

31 ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

33.60

4

गाडरवारा

3

4.83

21.57 मेहरागांव

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

7.72

23.82

2

2.80

5

गाडरवारा

ट्रक, ट्रैक्टर

मुआर

नरसिंहपुर

8.00

6

8.05

1

25.76 सिरसिरी

गाडरवारा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

2.00

8.37 7

1

26.4 गाडरवारा

संदूक

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

6.11

22.86

28.00

निवावर

4

गाडरवारा

8

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

20.93

1.93

4.00

9

पिटरास

गाडरवारा

8 ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

4.18

19.96

8

0.80

गाडरवारा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

10 महुआखेरी/खेरूआ

6.11

19.96

11

3.20

11

केलकच्छ

गाडरवारा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

6.11

17.38

22.00

12

बरेठा

10

गाडरवारा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

66.00

4.5

16.74 13

बम्होरी

10

गाडरवारा नरसिंहपुर

ट्रक, ट्रैक्टर

40.00

4.18

9

16.42 14

गाडरवारा

साईखेड़ा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

6.44

0.80

15

15.77 रहेली

गाडरवारा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर 10

85.45

7.08 16

15.13 गाडरवारा

रमपुरा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर 12

48.58

6.76

13.52 17

सेठान

18

गाडरवारा नरसिंहपुर

ट्रक, ट्रैक्टर

बनवारी

9.98

23

194.74

18

गाडरवारा

10.94

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

6.76 देतपोन

64.78

11.59 19

गाडरवारा

18 ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

11.59

9.01 20

27

60.73

गाडरवारा

ट्रक, ट्रैक्टर

सुक्का

नरसिंहपुर

11.27

12.88

12.55

21

करहैया

गाडरवारा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर 17

12.55 22

गाडरवारा

97.57

12.88

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर 28

सासबहू

23

11.27

14.66 गाडरवारा

150.60

पिपरिया खुर्द

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर 28

10.62 24

17

41.70

16.1 गाडरवारा

उड़नी

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

17.38

13

9.33 25

टेकापार

गाडरवारा

29.55

नरसिंहपुर

ट्रक, ट्रैक्टर

48.98

26

11

8.69

18.99 पिपरपानी

गाडरवारा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

14

1.21

10.94

19.64 27

गाडरवारा

टुइयापानी

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

9.33

20.6

15.78

28

गाडरवारा

14

अन्घोरी

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

8.50

12.55

19.64 29

उसरायां

गाडरवारा

15

नरसिंहपुर

ट्रक, ट्रैक्टर

30

15.13

10.53

18.99 मडगोला

गाडरवारा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर 30

13.84

15.13

51.01

गाडरवारा

29

31

बांसखेड़ा

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

16

12.55

18.35 32

गाडरवारा

40.49

पिपरिया कलां

ट्रक, ट्रैक्टर

नरसिंहपुर

1195.55

कुल रकबा 1019

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

(7)

(8)

(9) (3)

(6)

(2)

(4) (5)

(1)

17.71

5.15

11

0.81

1

टाटरा

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

2.63

16.74

14

6.11 2

वारछी

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

14.81

7.72

15

15.38

3

अन्हाई

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

13.52

8.69

17

6.88

खेरी रनधीर

4

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

13.2

9.01

5.67

5

16

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

सुरैला रनधीर

9.33

13.52

3.24

17

6

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

जमुनिया रनधीर बनखेड़ी

12.88

10.94

28.34

8

7

होशंगाबाद

अम्होरा

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

12.33

10.3

7.29

17

8

आमजान

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

15.77

8.05

13.36

9

9

होशंगाबाद

बनखेड़ी

ट्रक, ट्रैक्टर

सेमखेड़ा

60.32

15.13

9.66 10

8

निम्होरा

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

16.74

11

6.76

29.55

11

मलकजरा

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

16.74

24.70

11.27

5

12

तीनसरी

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी होशंगाबाद

12.88

14.81

66.39

13

करपा

7

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

9.66

18.03

4.45

सलैया

6

14

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

8.69

14.17

18.99 15

6

भाटपिपरिया

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

21.89

6.44 16

10

96.76

होशंगाबाद

इमलिया

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

9.33

6

25.51

19.96 17

होशंगाबाद

गाडरवारा खुर्द बनखेड़ी

ट्रक, ट्रैक्टर

13.84

10.12

16.1

5

18

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

जुनावारी

19.32

14.81

29.14

4

19

पुरैना

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

13.52

12.15

21.57

2

20

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

समनापुर

बनखेड़ी

22.86

10.94

1

30.36

21

उमरधा

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

11.27

24.15

1

6.07

पासी

22

होशंगाबाद

ट्रक, ट्रैक्टर

बनखेड़ी

2.02

7.4

18.03

10

23

बेदर

होशंगाबाद

बनखेड़ी

ट्रक, ट्रैक्टर

495.31

कुल रकबा

प.ह.नं.

तहसील

क्रमांक

जिला

परिवहन का साधन

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

गन्ने का कुल क्षेत्रफल (हे . में)

फैक्ट्री से सड़क दूरी (कि.मी.) (8)

(5) (6)

(2)

(4)

(7)

(1)

(3)

16

38

38.46

चीकली

रायसेन

1

उदयपुरा

ट्रक, ट्रैक्टर

17

38

4.45

2

रायसेन

घाना

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

24

48

रायसेन

9.31

पांजरा

3

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

20

8.90

41

रायसेन

4

उदयपुरा

ट्रक, ट्रैक्टर

भुपतपुर

16 5

9.51

रायसेन

बीसावारी

38 ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

2.83

25 6

48

जाम

रायसेन

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

41

18

1.21

7

रायसेन

बीछा

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

16

1.61

रायसेन 32

8

ककरूआ

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

35

रायसेन

53

21.05

9 थालादिगावन

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

30

11

रायसेन

4.45

10

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

उदयपुरा

13

42.10

रायसेन 29

सिलारीकला

11

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

15

7.48

रायसेन 31

12 बम्होरी बासोदा

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा 1020

मध्यप्रदेशं राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

[ भाग 1

(7)

(5) (6)

(8) (1) (2)

(3)

(4)

23

44

8.09

रायसेन

13

अन्घोरा

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

23

36

2.83

रायसेन

14 केलकच्छ

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

17

2.42

37

रायसेन

15

सतहरी

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

9

31

3.64

रायसेन

16

रहेली

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

5

2.83

17

रायसेन 33

बोरास

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

22

3.23

42

18

रायसेन

ट्रक, ट्रैक्टर

उदयपुरा

कानीवाड़ा

174.40

कुल रकबा

भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2014

क्र. गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 2013-14-48 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु रामदेव शुगर मिल, ठेनी बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

ग्रामों की संख्या (4)

क्रय केन्द्र (3)

क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5) जिला/तहसील (2)

क्र. (1)

6

564.40 1

ठेनी

होशंगाबाद

6

499.88 2

रहरवाडा

होशंगाबाद

12

421.40 3

पिपरिया

होशंगाबाद

392.49

8

4

होशंगाबाद

मल्हानवाड़ा

5

14

596.00 होशंगाबाद

बनखेड़ी

13

6

661.00

बाचापानी

होशंगाबाद

407.70 7

8

होशंगाबाद

ईश्वरपुर

6

103.68 8

होशंगाबाद

कपूरी

273.37

10

चांदोन

9

होशंगाबाद

5

44.60 10

उमरधा

होशंगाबाद

1

91.20 11

ईमलिया

होशंगाबाद

10

189.66 12

कन्हरवार

होशंगाबाद

16

151.20 13

वेटकेन पिपरिया

होशंगाबाद

115

4396.50

योग :

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तित अथवा अपरिवर्तित आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

रामदेव शुगर प्रा. लिमि. , ठैनी, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद पेराई सत्र 2013-14 गन्ना क्षेत्र आरक्षण रकबा ( हेक्टेयर में )

ठैनी जोन

गांव का नाम

प.ह.नं.

क्रमांक

नोरपा ( हेक्ट. )

मड़ी ( हेक्ट. )

दूरी (कि.मी. )

जड़ी ( हेक्ट. )

कुल (हेक्ट.)

(8)

(5)

(6)

(7) (1)

(2)

(3)

(4)

78

1

42.4

3.2

32.4

23

1 ठैनी भाग 1 ]

1021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

(4)

(3)

(1) (2)

2

31

59.6 मनकवाड़ा

30

46.6 3 लामटा

30

19.6 4 तिंदवाड़ा

25.2

26

5 मछेरा खुर्द

26

6

89.2 मछेरा कलां

272.6

कुल:

(8) (5)

(6)

(7)

3

109.2

34

15.6

3 8.6

107.2

52

7 4.8

43.6

19.2

7

57.6

24.4

8

8 57.2

168.8

22.4

229.2

62.6

564.4

रहटवाड़ा जोन

41

96.63 7 रहटवाड़ा

47.11

38

8 नंगववाड़ा

35.54

42

9 दहलवाड़ा कलां

40

19.18 10 जोगीवाड़ा

15.42

51

11 जूनावानी ढाना

52

33.8 12 पीपरपानी

247.68

कुल:

3 92.6

46.4

235.63

6 26.4

8

81.51

4

75.74

3.2

37

6

32.78

13

0.6

24.62

7 8.6

0.6

8

3.2

12.6

49.6

62

499.88

190.2

प. पिपरिया जोन

20.8 13

14

प. पिपरिया

39

38 14 जुन्हैटा

2.4 15

39

खापा खुर्द

40

20.6 खर्चली

16

54

64.8 17 कामती

55

18

6 मुर्गीढाना

6

53

कोठरी

19

25.8

45

20 केंकड़ा

7.6 21

56

डंगरियाई

40

57.2 22 पथरकुही

23

54

4.8 खापा कलां

2

56

24 बिझनयाई

256

कुल :

43.4

5 14.6

8

8

58.6

16.6

4

10 0.8

3.2

6.4

10

33.2

6.2

6.4

14

95

23.8

6.4

15

3.2

18

8.8

16

1

11.8

4.8

40.6

16 14.8

24

7.6

12 21.2

14.8

93.2

2.8

7.6

18

20

6

4

47

421.4

118.4

माल्हनवाड़ा जोन

64.2

28

25 माल्हनवाड़ा

36

39

पनागर

26

39

6 27 ढाना

27

19.29 28 बहरावन

27

50.6 29 परसवाड़ा

27

42 30 नॉदना

13

4.8 31 सलैया फॅज्जू

13

32

15.2 पुरैना रंधीर

283.69

कुल:

115

7 36

14.8

10

50.4

9.6

4.8

15 4.8

10.8

0.4

11 16.6

36.29

3.6

85.8

13 31.6

7.8

66

13 16.2

25

6.6

1.8

21.6

26 4.8

1.6

38.2

160.8

392.49 1022

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

(2)

(3)

(4) (1)

(7)

(8) (5)

(6)

बनखेड़ी जोन

33

37

14.2 नयाखेड़ा

34

37

39.6 चिल्लौद

37

11 35. बंदरझेला

37

31.2 .36 बनखेड़ी

37

45

18.6 बिचुआ

45

24.8 38 दहलवाड़ा खुर्द

39

45

43.6 सिंगपुर

26 40

45

पडरई

फासीढाना

10 41

45

42

44

13.4 बेरखेड़ी

40

43

37.8 कलकुही

46 44 पॉजरा

44

45

9 महुआखेड़ा ( फतेहपुर ) 49

48

46

2.8 मेंदाखेड़ा

328

कुल:

9.6

32.4

8.6

3 22.8

3 6.4

68.8

4 9.8

1

21.8

3 23.2

64

9.6

7

27.2

5 1.6

19

6

43.8

30

3

76.6

7

36.4

9.6

0.8

7 8.4

10

18.4

10

0.8

24.2

5

7

7.2

86.4

41.4

3.2

32.2

81.4

8

12 2.4

11.4

14 0.4

3.2

225.8

42.2

596

बाचावानी जोन

2 47

36

बघेड़ी

36

156 48 बाचावानी

35

16.4 49 कुर्सीढाना

50 टडा

40/03

8 51

0.8

37

पोड़ी

46

52 केमढाना

28.8

19.6 53

36

कजियाखेड़ा

आंध्रा

46

30.8 54

27

36.8 55 रजोला

56

27

2 बकांज

57

30

6.6 सिंगौड़ी

28.4 58

40/30

सिंगोड़ा

59

5.2 नयागॉव

49

341.4

कुल

12 6.8

8.8.

126.8

318

7 35.2

4.8

2.4

23.6

9

18

8

1.6

2.4

12 18

4

50.8

9 10.4

0.8

30.8

8

6

11 28.4

65.2

24

11.2

72

10 1.6

4

7.6

11

40.2

13 16

17.6

16

28.4

5.2

25 81.2

238.4

661

ईशरपुरा जोन

खमरिया

33

35.34 60

61

33

24.84 करैया

62

33

राजथरी

39.46

31

63 गरधा

10.4

32

71.6 64 ईशरपुर

32

65

7.8 गुंदरई

28.26

5

68.6

3

4

3.2.

35.44

7.4

92.86

41.6

11.8

7 16.4

2

28.8

6 42

19.2

132.8

7

2.4

22.4

32.6

10 भाग 1 ]

1023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

(3)

(4) (2)

(1)

21

66

0.8 गोंदलवाड़ा

67

34

3.8 सीरांवाड़ा

194.04

कुल .

(8) (5)

(6)

(7)

5.2

4.4

11

11.4

11 7.6

170.06

43.6

407.7

कपूरी जोन

68 चारगांव

11

4.6 69

31

7 खामखेड़ी

3.8 70 जासरवानी

11

12

71

29.6 कपूरी

20

7.6 72 महुआखेड़ा

17

73 जमनिया

0.4

79.6

कुल ..

10

1.6

16.2

10

8

26.6

19.6

4.6

0.8

9 12.2

12

4.4

46.2

2

3

9.6

0.4

18 56.8

103.60

9.4

चॉदोन जोन

09

44.22 74 चॉदोन

09

75

5.64 कुड़ारी

10

76

16.49 भैरोपुर

77

10

4.4 घुघावाड़ी

10

78

1.6 धारपुरा

11/22

10.89 79 बाम्हनवाड़ा

80

11/23

9.4 बम्हौरी

11/23

81

31.87 मेहंगवा

11/23

82 खैरी किशोर

24.35 83 कलंगवा

11/22

228.17

कुल ..

13 35.85

83.85

3.78

2.86

8.50

16

15 20.09

36.58

3.6

8

15 3.2

4.8

17

19.36

8.29

0.18

8

9.4

9

10 32.79

2.03

66.69

8.76

11

35.09

1.98

12 1.1

1.1

23.76

178.08

273.37

उमरधा जोन

84 तिंसरी

01

9 85

03

बुधनी

05

86 गड़रौली

87

30

मुँआर

05

88 ढाडिया परसवाड़ा

64.1

कुल

14.4

20

23.4

30 6

6

4

4

28 6

6

30 5.2

5.2

28 62.4

4.8

44.6

ईमलिया जोन

89

29

71.6 मेहरागॉव

117.6

कुल

35 19.6

91.2

1.2

58

91.2 1024

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

(3)

(4) (2)

(1)

[ भाग 1 (5)

(6)

(7)

(8)

कन्हरवार जोन

90

28

13.8 कन्हवार

पारखी

91

19

3.4 92 सिरपन

26

21.6 93 खैरूआ

25

6.8 94

26

पड़खरा

10

95

9.8 डुंगरिया

5.2 96

26

ईटुआ

97

10

देवरी

24.86

25

1.8 98 उदयपुरा

6 99 बौर

93.26

कुल ..

12 4.8

3.2

21.8

1.2

4.6

14

17 18

12.4

52

3.2

10

20

1.2

15 1.2

16

15.4

4

1.6

8.8

1.6

17 2

20

63.26

38.4

4.8

6.6

21

23

6

189.66

18.8

77.6

गेटकेन पिपरिया जोन

100

05

पुनौर

07

2.8 101 सेमरी तला

102

25

9.2 गुरारी

25.6 पचलावरा

103

01/8

12

06

104 माथनी

38

105 तरौन

11.6

10/15

0.8 106 खापरखेड़ा

7.2 107

21

लॉझी

12/24

6.8 108 पोसेरा

15

14 109 मेहलवाड़ा

110

01

6.4 सहलवाड़ा

1.6 111

11

मुडिया खेड़ा

1.2 112 रिछेडा

113

10.4

29

बॉसखेड़ा

16/22

1.6 114 रामपुर

2

17

115 बरुआढाना

113.2

कुल

0.4

10

23 9.6

2.8

46

9.2

36

25.6

36

12

40

11.6

35

2.4

30 1.6

7.2

30 7.2

20

14

0.8

14.8

10

40 1.6

9.6

1.6

1.6

30

4

2.8

28 3.6

20

13 6

15 0.8

2.4

2

4

45

8

30

151.2

भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2014

क्र. गन्ना- एस - 3 - क्षे.रा.- 2013-14-69.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु निखिल शुगर मिल प्रा. लि. , बारंगी , तह. खिरकिया, जिला हरदा मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षिक घोषित करता हूं: -

जिला/तहसील (2)

क्रय केन्द्र (3) क्र. (1)

1

हरदा

फैक्ट्री गेट योग ..

क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)

ग्रामों की संख्या (4)

94

1644.57

1644.57

94 1025

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

निखिल शुगर लिमिटेड बारंगी , जिला हरदा गन्ना आरक्षित क्षेत्र सत्र 2013-14 ( एकड़ में )

विकासखण्ड

कुल किसान

(4) गांव का नाम (2)

क्र. (1)

(3)

42 1

खिरकियाँ बारंगी

2 2

भिरंगी

खिरकियाँ

3 3

बाफला

खिरकियाँ

12 4

नीमसराय

खिरकियाँ

4 5

खिरकियाँ कमताडी

2 6

खिरकियाँ वोंडगॉव

5 धनवाडा

खिरकियाँ 7

14 8

खिरकियाँ हिवाला

12

खिरकियाँ 9

बम्हनगॉव

6 10

बारंगा

खिरकियाँ

3 11

खिरकियाँ खमलाय

6 12

खिरकियाँ बड़नगर

3 13

खिरकियाँ मॉदला

9 14

खिरकियाँ लोनी

16 15

खिरकियाँ मरदानपुर

2

खिरकियाँ 16 विक्रमपुरखुर्द

11 17

खिरकियाँ वैडियाखुर्द

7 18 वैडियाकलॉ

खिरकियाँ

5 19

खिरकियाँ डेडगाँव

1

खिरकियाँ 20 जूनापानी

15 21

खिरकियाँ सोनपुरा

3 22

खिरकियाँ बोथीया

3 23 खेडी

खिरकियाँ

3 24

खिरकियाँ शोभापुर

3

खिरकियाँ 25 जटपुरा

3 26

पहटकलॉ

खिरकियाँ

2

खिरकियाँ 27 पोखरनी

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

कुल रकवा कुल प्लाट

(5)

(6)

65

225.34

2

3.58

13.28

4

15

48.78

33.36

6

2

2.84

360.00

7

22

114.34

18

135.30

65.82

8

22.62

3

81.22

11

19.32

4

22

111.88

31

137.74 2

6.00

21

78.78

32.26

9

9

40.32 2

8.66 17

93.78

35.86 7

4

44.58 5

29.94 4

17.70 3

12.64

8.20 5 1026

'मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

(1)

(4)

(2)

(3) 28

खिरकियाँ

4 जयमलपुरा

29 पिपल्या

खिरकियाँ

1

1 30

खिरकियाँ छुरीखाल

1 31

जामन्या

खिरकियाँ 32

1

खिरकियाँ दगड़खेडी

33

खिरकियाँ

2 मक्तापुर

34

चारूवा

खिरकियाँ

3

4 35

खिरकियाँ रामपुरा

36 जिनवान्या

खिरकियाँ

9

1 37

खिरकियाँ मुण्डासेल

38

2 सोमगॉव

खिरकियाँ

8 39

खिरकियाँ आमासेल

40

खिरकियाँ

5 लोलांगरा

41

2

खिरकियाँ खुदिया

42

धनकार

2

खिरकियाँ

4

खिरकियाँ 43 धुपकरण

2 44

खिरकियाँ घोंघडाघाटखुर्द

3 45 कॉकरिया

हरदा 46

7

हरदा बैरागढ़

3 47

हरदा रहटाखुर्द

1 48

हरदा कुकरावद

49

8

हरदा बुदंडा

50

2 सिरकम्बा

हरदा 51

1

हरदा झुंड़गाँव

3 52

हरदा बरखेड़ी

53

3 मगरधा

हरदा 54

1 गहाल

हरदा 55 कडोला

3

हरदा

5 56 नहालखेडा

हरदा

4 नीमगांव

57

हरदा

5 58 सोनतलाई

हरदा

2 59 पीपलघटा

हरदा

2 60 विछौला

हरदा

[ भाग 1

(6)

(5)

6

27.62

4.02 1

2

5.52 1

4.00 1

2.26

2

9.92 3

70.00 6

24.52 16

101.88

5.56 2

18.24 3

74.96 11

11

49.50 2

7.32 2

5.46

18.00 4

8.38 2

4

19.54 13

73.28 5

62.58 2

7.26 8

135.06 6

28.98 1

3.90 4

17.52 5

26.20 1

2.92

16.68 3

5

23.92 4

23.06 7

53.44 2

18.94 2

15.40 1027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

(1)

(3)

(4)

(2)

4

हरदा 61

हरदा

2 62 मसनगॉव

हरदा

2 63 रहटाकलॉ

हरदा

1 64 डगावॉशंकर

हरदा

2 65 बेसवा

हरदा

45

टिमरनी 66 चारखेड़ा

3

टिमरनी 67 खिड़कीवाला

1

टिमरनी 68 सोडलपुर

1

टिमरनी 69 आलमपुर

9

टिमरनी 70 दुधकच्छा

71

24

टिमरनी फुलड़ी

2 धनगॉव

72

टिमरनी

2 73

टिमरनी काल्पी

1 74

टिमरनी रहटगॉव

1 75

टिमरनी छिरपुरा

2 76

खमगॉव

टिमरनी

2 77 छिदगाँव तमोली टिमरनी

1 78

टिमरनी बहरागॉव टपपर

टिमरनी

2 79 सिरकम्बा नांदवा

1

टिमरनी 80 डोलरया

1 81

टिमरनी नांदवा

3 82 टेमागॉव

टिमरनी

3 83

उसकल्ली

टिमरनी

2 84

टिमरनी लहाड़पुर

1 85

खरतलाय

टिमरनी 86

टिमरनी

1 चोकड़ी

3

टिमरनी भायलीटप्पर

87

टिमरनी

1 88

बारजा

4 89

टिमरनी निमाचा

2

टिमरनी 90 धौलपुर

4 91

टिमरनी सैताड़ा

4

छनेरा 92 बोरीसराय

1

छनेरा 93 सेमल्या

4

छनेरा 94 खोरदा

478

योग ..

कुल क्षेत्र 4406.10/ 2.47 =1644.57 हेक्टेयर.

(6)

(5)

92.00 6

2

6.92 6

9.48 1

6.66

80.00

3

385.48 72

40.04 7

7.24 1

2

12.02 13

99.36 35

198.08 2

9.12 3

21.48

5.50 1

1

4.00 2

13.94

14.06 2

4.32 1

3

11.84

4.24 1

1

6.90

26.30 8

70.00 3

12.90 2

1

11.22 1

2.50 3

8.02 3

15.14 4

25.72 2

11.10

21.56 6

51.98 7

1

4.00

19.00 4

4062.10 710 1028

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग

झाबुआ, दिनांक 3 मार्च 2014

क्र. 1670-जे.सी. - 2014 .- मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ -2 ( क) 15-99- बी -3, दो के प्रकाश में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( एस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारिणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद् " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख सेः-

नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित ग्राम कॉलम नं. ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से अपवर्जित करते (एक)

हुए तथा

उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त सारणी के कॉलम ( 5 ) में वर्णित पुलिस थाने (दो)

में सम्मिलित करती हूं.

ग्रामों के नाम

स.क्र.

वर्तमान थाने से दूरी कि.मी. में

पुलिस थाना तहसील एवं जिला से

(3)

(1)

(2)

(4)

12कि.मी.

1 परवट

थाना झाबुआ

17 कि.मी.

2 पिलीयाखदान तह. झाबुआ

20 कि.मी.

3 उमरी

जिला झाबुआ

4 गेहलर

15 कि.मी.

थाना कल्याणपुरा , तह. झाबुआ जिला झाबुआ.

18 कि.मी.

5 फुलमाल

थाना कल्याणपुरा ,

6 गेहलरबडी

तह. झाबुआ 23 कि.मी.

23 कि.मी.

जिला झाबुआ.

7 मसुरिया

27 कि.मी.

8 बावडी बडी

27 कि.मी.

9 बावडी छोटी

27 कि.मी.

10 छालकिया

28 कि.मी.

11 कोयादरिया

32कि.मी.

12 टिटकीखेडा

26 कि.मी.

13 काकरादरा खुर्द

26 कि.मी.

14 भाजीडुंगरा

30 कि.मी.

15 मोद

40कि.मी.

16 अमलवानी

थाना कालीदेवी,

43कि.मी.

17 रसौडी

तह. झाबुआ जिला झाबुआ.

30कि.मी.

18 आंबा सालरपाडा थाना कालीदेवी,

19 छापरी आंबा

35 कि.मी.

तह. झाबुआ जिला झाबुआ.

सारणी

पुलिस थाना तहसील एवं जिला में प्रस्तावित थाना से दूरी कि.मी. में

(6) (5)

06 कि.मी.

थाना कालीदेवी, तह. झाबुआ, जिला झाबुआ

05 कि.मी.

04कि.मी.

07 कि.मी.

थाना झाबुआ, तह. झाबुआ, जिला झाबुआ

10 कि.मी.

17 कि.मी.

थाना झाबुआ की चौकी पिटोल तह. झाबुआ, जिला झाबुआ.

15 कि.मी.

05 कि.मी.

06 कि.मी.

05 कि.मी.

06 कि.मी.

06 कि.मी.

05 कि.मी.

07 कि.मी.

10कि.मी.

15 कि.मी.

थाना रायपुरिया, तह. झाबुआ, जिला झाबुआ.

18 कि.मी.

10 कि.मी.

थाना झाबुआ की चौकी पारा , तह. झाबुआ,

15 कि.मी.

जिला झाबुआ.

1029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

(4) (1)

(2)

(3)

20

20कि.मी.

उमरिया दरबार थाना राणापुर

20 कि.मी.

21 उमरिया सालम तह. झाबुआ.

20 कि.मी.

22

जिला झाबुआ

उमरिया वैजन्त्री

22कि.मी.

23 मौखडा

थाना थांदला,

देदला

23कि.मी.

24

तह. मेघनगर, जिला झाबुआ.

30कि.मी.

25 सेमलिया

थाना थांदला, तह. थांदला, जिला झाबुआ.

12कि.मी.

26 घुमडिया

थाना थांदला, तह. थांदला, जिला झाबुआ.

10 कि.मी.

27 बिजनीपाडा थाना थांदला, तह. पेटलावद, जिला झाबुआ.

13कि.मी 28 रतनपाडा

थाना थांदला,

14कि.मी

तह. थांदला,

29 भुरीघाटी

20कि.मी चापानेर

30

जिला झाबुआ.

18 कि.मी

थाना रायपुरिया,

31 चारणपुरा

20कि.मी 32 बेडदा

तह. पेटलावद,

जिला झाबुआ.

22कि.मी 33 काचरोटिया थाना रायपुरिया , तह. पेटलावद, जिला झाबुआ.

15कि.मी 34 कडवापाडा

थाना मेघनगर,

09 कि.मी.

35 सजेली तेजा तह. मेघनगर,

भिमजी सात जिला झाबुआ.

09 कि.मी.

36 नरसिंहपुरा

37 वडलीपाडा

20 कि.मी.

थाना काकनवानी, तह. मेघनगर, जिला झाबुआ.

20 कि.मी.

38 रूपगढ़

थाना काकनवानी , तह. थांदला जिला झाबुआ.

39 पावागोई छोटी थाना काकनवानी, 20 कि.मी.

18 कि.मी.

40 पावागोई बडी तह. मेघनगर, जिला झाबुआ.

41 सातसेरा

25 कि.मी.

थाना काकनवानी ,

15 कि.मी.

42 माण्डली

तह. मेघनगर, जिला झाबुआ.

(6)

(5)

8 कि.मी.

थाना झाबुआ , तह. झाबुआ, जिला झाबुआ.

8 कि.मी.

8 कि.मी.

05 कि.मी.

थाना कल्याणपुरा , तह. मेघनगर, जिला झाबुआ

06 कि.मी.

07 कि.मी.

थाना कल्याणपुरा , तह. थांदला, जिला झाबुआ

03 कि.मी.

थाना पेटलावद की चौकी बामनिया, तह. थांदला, जिला झाबुआ.

03 कि.मी.

थाना पेटलावद की चौकी बामनिया, तह. पेटलावद, जिला झाबुआ.

04कि.मी.

थाना पेटलावद की चौकी बामनिया,

06 कि.मी.

तह. थांदला, जिला झाबुआ.

04कि.मी.

12कि.मी.

थाना पेटलावद तह. पेटलवद, जिला झाबुआ

10 कि.मी.

09 कि.मी.

थाना पेटलावद की चौकी सारंगी , तह. पेटलावद, जिला झाबुआ.

07 कि.मी.

थाना थांदला, तह . मेघनगर, जिला झाबुआ

04 कि.मी.

04 कि.मी.

05 कि.मी.

थाना थांदला, तह. मेघनगर, जिला झाबुआ

12कि.मी.

थाना थांदला, तह. थांदला जिला झाबुआ

07 कि.मी.

थाना थांदला , तह. मेघनगर, जिला झाबुआ

08 कि.मी.

15 कि.मी.

थाना थांदला, तह. मेघनगर, जिला झाबुआ

10कि.मी.

1030

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

No. 1670- J.C. - 2014.-In Reference to Madhya Pradesh Govt . Home department memo No. F - 2 ( K) 15-99 - B- 3 , Two - in -Exrecise of the power conferred by clause (s ) of Section 2 of the code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 , of 1974) and in partial Modification of the previous Notifications Affecting the local areas specified in the schedule below . The State Government hereby with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Government Gazette .

(i) Excludes the Villages mentioned in column No. (2) from the police station mentioned in Column No. (3) there of and

( ii) Includes the same specified Column No. (2) the Police Station specified in column No. (5) As shown in the Table Given below: -

S. No.

Present Police Station Tehsil , District

The Village mentioned in col . (2) is being include to Police Station , Tehsil , district

Name of the settlment Villages

Distance from present Police Station K.M. [mentioned in col . (3) ]

Distance from from new Police Station K.M. [mentioned in col . (5) ] (6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

12 KM

Parvat

1

P. S. Jhabua

P. S. Kalidavi , Teh . Jhabua , Distt . Jhabua 06 KM

05 KM 2

17 KM

Teh . Jhabua

Piliya Khandan

04 KM

20 KM

3

Distt . Jhabua .

Umree

07 KM Gehalar

4

P. S. Jhabua Teh . Jhabua , Distt . Jhabua

P. S. Kalyanpura 15 KM

Teh . Jhabua

Distt . Jhabua .

5 Fulmal

P. S. Jhabua , Out Post Pitol , Teh . Jhabua , 10 KM

18 KM

P. S. Kalyanpura

17 KM 6 Gehalar badi

23 KM Distt . Jhabua .

Teh . Jhabua

15 KM

23 KM

7

Distt . Jhabua .

Masuriya

05 KM 8

27 KM

Bawdi badi

06 KM

27 KM

9 Bawdi Choti

05 KM

27 KM

10 Chalkiya

06 KM

28 KM

Koyadariya

11

06 KM

32 KM

12 Titkikheda

05 KM

26 KM

13 Kakaradara Khurd

07 KM

26 KM

14 Bhajidungra

10 KM

30 KM

15 Mod

40 KM

16 Amalwani P. S. Kalidavi ,

15 KM

P. S. Rajpuria, Teh . Jhabua , Distt . Jhabua .

18 KM

43 KM

17 Rasodi

Teh . Jhabua

Distt . Jhabua .

30 KM P. S. Jhabua , Out Post Para , Teh . Jhabua, 10 KM 18 Ambasalarpada P. S. Kalidavi ,

15 KM

35 KM Distt . Jhabua .

Teh . Jhabua

19 Chapariamba

Distt . Jhabua .

08 KM

20 KM P. S. Jhabua , Teh . Jhabua , Distt . Jhabua

20 Umaria Darbar P. S. Ranapur,

08 KM

20 KM

21

Teh . Jhabua

Umaria Salam

08 KM

20 KM

Distt . Jhabua.

22 Umaria

Vejantri.

05 KM

22 KM

23 Mokhada

P. S. Thandla ,

P. S. Kalyanpura , Teh . Meghnagar,

06 KM

Distt . Jhabua .

24 Dedla

Teh . Meghnagar , 23 KM

Distt . Jhabua .

1031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

(6)

(5)

(4)

(1)

(3)

07 KM

30 KM

25 Semaliya

P. S. Kalyanpura , Teh.Thandla , Distt . Jhabua .

P. S. Thandla , Teh . Thandla Distt . Jhabua .

03 KM

12 KM

26 Ghumadia

P. S. Patlawad, Out post Bamaniya, Teh.Thandla , Distt . Jhabua .

P. S. Thandla , Teh . Thandla Distt . Jhabua .

03 KM

10 KM

27 Bijnipada

P. S. Patlawad , Out post Bamaniya , Teh . Patlawad , Distt . Jhabua .

P. S. Thandla , Teh . Petlawad , Distt . Jhabua .

04 KM

13 KM

P. S. Thandla,

28 Ratanpada

06 KM

14 KM

Teh . Thandla

P. S. Patlawad, Out post Bamaniya , Teh . Thandla , Distt . Jhabua .

29 Bhurighati

04 KM

20 KM

Distt . Jhabua .

30 Chapaner

12 KM

18 KM

P. S. Raipuria

31 Charanpura

10 KM

20 KM

Teh . Petlawad

P. S. Patlawad , Teh . Patlawad , Distt . Jhabua .

32 Bedhada

Distt . Jhabua .

09 KM

22 KM

33 Kachrotiya

P. S. Patlawad, Out Post Sarangi , Teh . Patlawad , Distt . Jhabua.

P. S. Raipuria Teh . Petlawad Distt . Jhabua .

07 KM

15 KM

34 Kadwapada P. S. Meghnagar,

04 KM

P. S. Thandla , Teh.Meghnagar , Distt. Jhabua .

09 KM

Teh . Meghnagar, Distt. Jhabua .

35 Sajali teja Bhamjisat

04 KM

09 KM

36 Narshinghpura

05 KM

20 KM

37 Vadlipada

P. S. Thandla, Teh.Meghnagar, Distt. Jhabua .

P. S. Kakanvani , Teh. Meghnagar, Distt . Jhabua .

12 KM

20 KM

38 Rupgharh

P. S. Thandla , Teh . Thandla Distt . Jhabua .

P. S. Kakanvani , Teh . Thandla, Distt . Jhabua .

07 KM

P. S. Thandla , Teh . Meghnagar,

39 Pawagoi Choti P. S. Kakanvani , 20 KM

08 KM

Distt . Jhabua .

18 KM

40 Pawagoi Badi Teh. Meghnagar, Distt . Jhabua .

15 KM 41 Satsera

P. S. Kakanvani , 25 KM

10 KM

P. S. Meghnagar , Teh . Meghnagar , Distt . Jhabua .

42 Mandli

15 KM

Teh . Meghnagar , Distt . Jhabua .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जयश्री कियावत, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

1032

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 6 मार्च 2013

प्र. क्र. 13 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 2.500 (2) जतारा

(3) जरूआ

(1) टीकमगढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) जरूआ तालाब की माइनर नहर निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जतारा , ( मध्यप्रदेश ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीधी , दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. 11 - भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 03.56

(3) महखोर

(2) मझौली

(1) सीधी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , मझौली

(6) जयप्रकाश पावर वेन्चर्स निगरी द्वारा स्थापित 1320 ( 660× 2) मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लान्ट परियोजना के सह प्रयोजन बैराज निर्माण से डूब प्रभावित भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमियों का नक्शा/प्लाट/ खसरा कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , मझौली में देखा जा सकता है .

1033

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 13 - भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

35.03 सीधी मझौली

भुमका

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , मझौली

जयप्रकाश पावर वेन्चर्स निगरी द्वारा स्थापित 1320 ( 660×2 ) मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लान्ट परियोजना के सह प्रयोजन बैराज निर्माण से डूब प्रभावित भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमियों का नक्शा/प्लाट खसरा कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , मझौली में देखा जा सकता है.

क्र. 15 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

सीधी

43.93

टिकरी

मझौली

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझौली

भू-अर्जन अधिकारी ,

जयप्रकाश पावर वेन्चर्स निगरी द्वारा स्थापित 1320 ( 660× 2) मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लान्ट परियोजना के सह प्रयोजन बैराज निर्माण से डूब प्रभावित भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमियों का नक्शा/प्लाट/ खसरा कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , मझौली में देखा जा सकता है.

क्र. 17- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में [भाग 1 1034

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4) 06.86

(1) सीधी

(2) मझौली

(5) भू-अर्जन अधिकारी, मझौली

(3) निधपुरी

जयप्रकाश पावर वेन्चर्स निगरी द्वारा स्थापित 1320 ( 660×2 ) मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लान्ट परियोजना के सह प्रयोजन बैराज निर्माण से डूब प्रभावित भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमियों का नक्शा/प्लाट/खसरा कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , मझौली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. 1153 - भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के आगे ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( क ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इस अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील तालुका

अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

अर्जित की जाने वाली भूमिका सर्वे नं.

(7) (4)

201

(2) पिछोर

(3) हीरापुर

(1) शिवपुरी

202

203

(5) 0.04 0.23 0.11

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी , जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश.

0.02

209

महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 6 की सब-शाखा क्र. 1 के निर्माण कार्य हेतु.

0.21

210

211

0.14

213

0.13

214

0.07

216

0.14

345

0.27

0.06

357/1

योग .. 1.42 हे.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 22 फरवरी 2014

प्र. क्र. 32- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- गैरिहार

(ग) ग्राम- बछेड़ाखेड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.342 हेक्टेयर.

खसरे का क्षेत्रफल भू-अर्जन खसरा विविरण

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) से भूखण्डों की संख्या

(2)

(1)

0.194

01

87/2/2

0.148 योग : 0.342

(2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की हाजीपुर वितरक नहर एवं हाजीपुर माइनर के भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 24 फरवरी 2014

क्र. 1405 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन तलेन से कुड़लासा मार्ग के निर्माण से प्रभावित भूमि के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- पचोर

(ग) ग्राम- रेठानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -2.521 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे क्र.

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

5/1

0.036

5/2

0.036

0.253

10

0.240

9

33

0.368

0.109

32

0.528

31

0.080

40

0.025

41

0.095

43/1

0.095

43/2

0.100

121

0.120

46/1

120

0.039

0.055

113/1/2

0.055

0.025

167

0.025

168

177/1

0.025

179

0.012

0.200

109/1/1

योग : 2.521 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

1036

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तलेन से कुड़लासा रेठानी मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग राजगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1407- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( डोब तालाब के नहर निर्माण में प्रभावित भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- जीरापुर

(ग ) ग्राम- डोब, बामन्याखेड़ी, भगोरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.813 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

ग्राम-डोब

0.070

5/1/1/1/10/5

0.060

5/1/1/1/11/2

0.020

5/1/1/1/10/2

0.170

60/2

0.020

68/1

0.047

76/1

0.060

68/2

0.035

99/1

0.135

59/2

0.200

64

0.065

98

0.120

81/1 , 97/1

0.030

96

0.120

95

0.210

89

0.300

87/1

योग : 1.662

(1) (2)

ग्राम-बामन्याखेड़ी

0.060

140

0.060

128

124

0.060

0.035

121/1 , 122/1

0.200

121/2, 122/2

0.054

120/2

0.238

114

0.025

115/1

0.035

116/1

105

0.150

0.025

106

0.150

107

0.024

110

0.275

132/185/3

0.025

132/185/2/2/2

0.025

132/185/2/4

0.070

184/1/1/3/1

0.070

184/1/1/2/2

0.030

184/1/1/5

0.070

184/1/1/4/2

0.035

184/2/2

0.145

157

0.045

156

0.190

184/2/1

0.010

155/3/2

0.175

158

0.060

161/1/3

161/2/1

0.105

0.049

154, 155/7/1

0.135

169

0.090

170/2

0.105

155/6

0.030

155/8 , 167

योग : 2.855

ग्राम- भगोरी

0.037

331/3/3/1

0.054

331/3/3/2

0.184

0.100

327/3

0.100

327/3 , 308/3/1

0.090

309/10

0.165

309/8/2

0.315

309/8/1 1037

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

(1)

(2)

309/13

0.145

309/1/3

0.400

309/15

0.330

338

0.115

0.080

368

369

0.061

370

0.120

योग : 2.296

कुल योग : 6.813

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- डोब तालाब के नहर निर्माण में अर्जित की जाने वाली प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्र. 1574- जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- धनौरा, रा.नि.मं. धनौरा

(ग ) ग्राम- देवरी मुल्ला, प.ह.नं. 40

(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.50 हेक्टेयर, अशासकीय भूमि खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1

0.44

31/1

0.10

31/2

0.10

(1)

(2)

31/3

0.11

32/2

0.32

33/1

0.20

33/2

0.23

योग : 1.50

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 1574- जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- धनौरा , रा.नि.मं. धनौरा

(ग) ग्राम- सुनवारा , प.ह.नं. 34

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -8.75 हेक्टेयर, अशासकीय भूमि खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

569/1

0.16

569/2

0.03

570

0.02

0.01

547

0.03

548

555

0.05

554

0.11

549

0.01

527

0.03

528/1

0.19

536/1

0.02

536/2

0.17

175/3

0.32

476/1

0.13 1038

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

(2) (1)

0.08 404/3

380/3

0.49

0.03 380/2

0.07 59/1

0.65 59/3

0.28 59/2

0.48 60/1

60/2

0.30 375

0.10

0.40 61

0.39 175/2

0.17 177/1

0.02 201/3

0.56 173

0.14 165

0.06 162/2

0.18 163

0.06 158

0.03 161

0.36 164

0.03 156/2

0.06 162/6

0.10 162/7

0.03 156/1

0.06 162/4

0.02 157/2

0.02 159/2

0.02 159/1

159/3

0.03

0.10 160

0.07 155

0.05 153/1

0.05 153/2

0.04 152/1

0.04 152/2

0.04 152/3

0.04 152/4

0.20 132

31/2

0.17

0.31 130/1

0.25 129/1

0.02 121/1

0.84 121/2

योग : 8.75 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तिलवारा बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 1574 - जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- धनौरा , रा.नि.मं. धनौरा

(ग) ग्राम- तिलवारा, प.ह.नं. 40

(घ ) लगभग क्षेत्रफल 1.36 हेक्टेयर , अशासकीय भूमि खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.04

38/1

0.26

49/1

0.06

48/3

0.01

54/2

0.10

47

0.10

43/3

0.17

46

57/1

0.13

20

0.09

0.01

19

0.11

12

0.01

13

0.10

16

56

0.17

योग : 1.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तिलवाड़ा बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

1039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 1574- जि.भू.अ. -2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- धनौरा , रा.नि.मं. धनौरा

(ग ) ग्राम- बोरिया, प.ह.नं. 57/39

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.85 हेक्टेयर, अशासकीय भूमि खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

187

0.02

252

0.03

0.14

254

246

0.23

0.52

244/1

244/2

0.03

0.07

244/3

0.01

264/1

0.32

236/3

0.56

236/1

0.52

236/2

234

0.42

0.04

232

0.21

230/1

0.32

230/4

0.10

230/3

0.06

226/3

242

0.10

0.45

241

238/1

0.07

239

0.63 योग : 4.85

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1574- जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- धनौरा , रा.नि.मं. धनौरा

(ग ) ग्राम- चारगांव प.ह.नं. 57/39

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.11 हेक्टेयर , अशासकीय भूमि खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

113

0.22

110/1

0.30

0.30

110/2

0.12

110/3

0.24

110/4

0.02

110/5

108

0.58

107

0.30

244/1

0.16

247/1

0.70

0.04

0.03

106/1

0.07

76/1क

0.01

76/ 1ख

102

0.02 योग : 3.11

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1574-जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 1040

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- धनौरा , रा.नि.मं. धनौरा

(ग ) ग्राम- खिरखिरी, प.ह.नं. 33

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.34 हेक्टेयर , अशासकीय भूमि खसरा नं .

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

0.07

151/1

0.67

165/1

0.34

154

0.57

195

0.04

197

201

0.03

206

0.39

0.04

205/3

0.20

205/4

0.06

204/1

205/5

0.14

0.49

216/1

0.04

218/1

218/2

0.36

219

0.68

0.35

221/2

0.14

86/2

0.20

221/3

227/1

0.51

0.02

229

योग : 5.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तिलवारा बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 1574-जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- धनौरा , रा.नि.मं. धनौरा

(ग ) ग्राम- ब्राम्हनवाड़ा, प.ह.नं. 57/39

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.36 हेक्टेयर , अशासकीय भूमि खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.28

94/1

0.28

94/2

0.25

94/3

0.04

94/4

95

0.02

100

0.30

0.24

101

0.24

108

110/1

0.25

0.02

123

0.65

110/2

0.29

111

130

0.06

0.82

131

0.04

132

133/1

0.50

0.02

137

127

0.03

0.03

122

योग : 4.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

1041

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 1574 - जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- धनौरा , रा.नि.मं. धनौरा

(ग) ग्राम- सकरी , प.ह.नं. 34

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर , अशासकीय भूमि खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.10

297/2

0.10

299

0.06

300

302

0.06

0.15

305/3

0.03

309

योग : 0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तिलवारा बायीं तट नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिंगरौली, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्र. 190 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- सरई

(ग) ग्राम- गजराबहरा, प.ह.नं. गजराबहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.98 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.15

1976

2088

0.05

0.16

1977

0.08

1978/2

0.07

1978/1

0.10

1979/3

0.04

2086/2

0.07

1979/1

0.07

1979/2

0.06

1980/1

0.02

2086/1

0.07

1980/2

0.07

1981/1

0.07

2201/2

0.02

1981/2

0.02

1981/3

0.06

2201/1

0.05

2199/2

0.05

2091/1

0.02

2091/9

2091/2

0.02

0.02

2091/3

0.03

2091/6

0.02

2091/4

0.02

2091/10

0.02

2091/5

0.02

2091/8

0.40

2092

0.10

2198/3

0.20

2096 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

1042

(2)

(1)

0.15

2129

2097

0.31

0.06

2121/1

2125/1

0.11

0.05

2125/2

0.02

2136/2

2126

0.02

0.09

2127

0.10

2134

0.05

2135

0.06

2143/1

2145/1

0.03

0.04

2128/1

2124/1

0.24

0.02

2136/1

0.02

2128/2

0.05

2128/3

0.10

2139/1

2140/1

0.04

2139/2

0.10

0.03

2140/2

0.14

2141/2

0.10

2139/3

2140/3

0.03

0.23

2141/3

2142/2

0.10

0.06

2143/2

0.02

2145/2

0.09

2146

0.05

2137

0.10

2198/1

2198/2

0.10

2199/1

0.05 योग : 0.4.98

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए- एम.पी.जे.पी. कोल लिमिटेड डोंगरीताल 2 रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 192- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- सरई

(ग ) ग्राम- फाटपानी , प.ह.नं. धिरौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.08

8

11/2

0.13

0.20

12/2

23

0.26

33/2

0.30

0.30

0.40

35/2

0.09

41/2

0.11

42

0.41

45

0.30

44

0.30

47

योग : 2.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए- एम.पी.जे.पी . कोल लिमिटेड डोंगरीताल -2 रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

1043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 194- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील - सरई

(ग ) ग्राम- खनुआ नया, खनुआ नया प.ह.नं. 50 (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.12 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.01

1554

0.11

1561

योग : 0.12

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए - एम.पी.जे.पी. कोल लिमिटेड डोंगरीताल -2 रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 196- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सरई

(ग ) ग्राम- झलरी , प.ह.नं. झलरी 56

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 17.06 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.39

93

0.15

94

(1)

(2)

0.29

95

97

0.19

0.64

98

100

0.40

0.50

101

0.04

104

102/1

0.18

102/2

0.09

0.06

103/1

103/2

0.01

105

0.44

274

0.50

0.09

106/1

0.09

106/2

0.09

106/3

0.32

256

1.03

258

0.80

259

1.21

260

261

0.07

262

0.78

1.00

264

0.24

265

0.02

273

0.04

266

0.07

272/2

1.01

275

0.90

276

187

0.40

0.52

278

317

0.11

0.24

318

660

0.40

0.15

319

0.46

661

662

0.19

663/1

0.05

0.35

665.

0.25

674/2

676

0.15

677

1.05

0.50

678

0.20

679

0.30

674/1

648/2 d

0.10

योग : 17.06 1044

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए एम.पी.जे.पी. कोल लिमिटेड डोंगरीताल -2 रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 198 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- सरई

(ग) ग्राम- खनुआखास, प.ह.नं. भलया टोला 54 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.32 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

31

0.86

35

0.05

36

0.15

93

0.13

0.22

99

100

0.37

0.27

95

98

0.16

0.09

114

0.20

115

0.25

116

0.22

107

197

0.33

0.08

198

202

0.07

203

0.22

0.07

204

0.07

195/1

0.37

196

0.04

200/1

[भाग 1 (1)

(2)

0.07

222

200/2

0.04

0.09

223

230

0.05

0.10

231

246

0.05

0.25

508

0.16

232

0.03

249

233

0.18

0.05

245

502

0.08

0.28

242

244

0.01

250

0.03

0.30

378

0.32

379

0.09

473

0.06

479

503

0.18

0.38

509

504

0.35

505

0.05

510

0.53

0.50

537/1

538/1

0.50

551

0.27

0.04

537/2

538/2

0.02

0.04

240

योग : 9.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए- एम.पी.जे.पी. कोल लिमिटेड डोंगरीताल -2 रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 200 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 1045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- सरई

(ग ) ग्राम- बजौड़ी, प.ह.नं. बजौड़ी 57

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.93 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

752

0.06

774/2

0.43

0.25

774/3

0.50

797/2

0.31

775/2

0.60

776/2

0.72

779/2

0.02

780/2

0.04

794/2

योग : 2.93

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए- एम.पी.जे.पी. कोल लिमिटेड डोंगरीताल -2 रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 1 मार्च 2014

प्र.क्र. 27- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- अक्टोहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 1.800 हेक्टेयर.

खसरा क्र .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.258

1857/2/1 , 1858/2/1,

1869/2/1

0.323

1857/2/2 , 1858/2/2 ,

1869/2/2

0.170

533/2

1587 + 1588

0.010

0.070

1651 + 1652

1195

0.015

1169/3

0.015

0.118

264+265/2

0.130

253/2+ 255

0.040

1932-1933 + 1934/1

0.032

19/2

0.346

1931+ 1934/2

0.010

1965/2

1016/2+ 1012/1 + 1015

0.038

0.015

1942/1

0.005

442+441

0.190

1963 + 1964+ 1960/3

1625/2+ 1640/2

0.015

योग .. 1.800

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मकसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1046

Jabalpur , the 28th January 2014

No. 95 - Confdl. -2014 - II-3-1-2014.-Hon'ble the High Court hereby , permits Smt . Siddhi Mishra , II Civil Judge, Class - II , Nagod District Satna to notionally join as II Civil Judge , Class - I , Nagod District Satna on promotion w.e.f. 1st April 2013 in place of 1st Augusť 2013. It has been further decided that she is entitled to all consequential benefits , which are available to her due to aforesaid change in the date of joining .

as Now her date of joining to the post of Civil Judge , Class - I ( Senior Civil Judge) is treated 1stApril 2013 .

By order of Hon'ble the High Court, VED PRAKASH , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2014

क्र. A- 727-दो- 2-46-2010 .- श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2013 तक दो दिन के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 25 से 28 दिसम्बर 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B - 32-दो- 2-35-2006 .- श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

[भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 1393-दो- 2-4-2013 .- श्री आर . के. जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

(1) दिनांक 13 जनवरी 2014 का तथा दिनांक 15 से 18 जनवरी 2014 तक पांच दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

(2) दिनांक 13 से 18 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 731-दो-2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 3 से 12 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. B - 36-दो- 3-43-2013 .- श्रीमती मीना सिंह , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 27 से 30 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-40- दो- 2-15-2008.- श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 25 दिसम्बर 2013 से 10 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सत्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

1047 क्र. B -48-दो- 2-25-2012 .- श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 20 से 22 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2014

क्र. 121 - गोपनीय- 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B -42- दो- 2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

(2)

न्यायालय में पदस्थापना के सन्दर्भ में टिप्पणी (3)

(1)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , भिण्ड की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.

1. श्रीमती शिल्पा तिवारी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , भिण्डके न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भिण्ड.

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , भिण्ड की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.

2. श्री सिद्धार्थ तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , भिण्डके न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, भिण्ड.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र. 187- गोपनीय- 2014 - दो- 3-19-2014.-उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , कुमारी दुर्गा डुडवे , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, कुक्षी, जिला धार का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती दुर्गा सोलंकी" पत्नी श्री कैलाश सोलंकी करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .

आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

1048

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र. 189-गोपनीय- 2014- II - 2-33-57 ( Pt . - 11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक4-1-2002- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु, उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 4- ए- 2002 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 7/10 जनवरी , 2014 एवं शुद्धि- पत्र फा. क्रमांक 4 - ए- 2002 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 8 जनवरी , 2014 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्तम्भ ( 4 ) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने [ सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट दिनांक तक ] अथवा अन्य आदेश जो भी पहले हो, पदस्थ करता है:-

सारणी

क्र.

62 वर्ष की आयु

पूर्ण करने की तिथि

(3)

(1)

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम (2)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)

1.

30-8-2015 द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

श्री बलवीर सिंह परमार, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश .

24-10-2015 द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

2. श्री कैलाश चंद्र गर्ग , सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

3.

31-12-2015 अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर की हैसियत से कु. मीना सिंह के स्थान पर.

श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

नोट.- उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय , नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

क्र. 191 -गोपनीय- 2014- II - 2-33-57 ( Pt. - 11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

अधिकारी का नाम (2)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

क्र. (1)

1.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

कुमारी मीना सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर .

क्र. 193-गोपनीय- 2014-दो- 2-1-2014 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 ( 19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्र. 3 ( ए) 1-2013- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 27 जनवरी 2014 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप 1049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2014

भाग 1 ]

में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित हैं, स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र अधिकारी का नाम व पदनाम

वर्तमान पदस्थापना का स्थान

पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान

(4) (2)

(3)

(1)

सीधी

डिण्डौरी

1. श्री मनोज कुमार तिवारी (सीनियर) , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , डिण्डौरी.

बालाघाट गाडरवाड़ा 2. कुमारी प्रतिभा साठवणे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बालाघाट.

धार

जबलपुर 3. श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , धार.

पन्ना

सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न .

4. श्री अखिलेश कुमार मिश्रा , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , पन्ना.

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में बैठने का स्थान न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(7)

(6)

(5)

सीधी सीधी पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायलय में.

गाडरवाड़ा नरसिंहपुर पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

जबलपुर जबलपुर पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न .

सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न.

पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 March 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-03-07.10.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-03-07.10.Ordinary.