मध्यप्र
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 11 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च 2014- फाल्गुन 23 , शक 1935
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क )
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश ,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2014
क्र. ई- 5-883 - आयएएस - लीव - 5- एक. श्री अनय द्विवेदी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनय द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-887 - आयएएस लीव- 5-एक ( 1 ) श्री अभिजीत अग्रवाल , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना को दिनांक 20 फरवरी 2014 से 6 मार्च 2014 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.
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क्र. ई -5-933 - आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री दीपक आर्य, आयएएस . , सहायक कलेक्टर, बालाघाट को दिनांक 27 जनवरी 2014 से 22 फरवरी 2014 तक, सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश अवधि में से दिनांक 12 से 18 फरवरी 2014 तक की अवधि का उपभोग एक्स इंडिया अवकाश के रूप में करने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक आर्य को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री दीपक आर्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक आर्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2014
क्र. ई- 5-778 - आयएएस - लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे. , आयुक्त- सह - पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ को दिनांक 24 फरवरी 2014से 14 मार्च 2014 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 फरवरी एवं 15 , 16 , 17 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह - पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2014
क्र. ई - 5-609 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे ( 1992 ) को दिनांक 24 से 28 फरवरी 2015 तक, तीन सौ सत्तर दिन का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश परं नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. ई - 5-757 - आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अरूण कोचर, आयएएस. , सचिव, लोकायुक्त संगठन, म. प्र. , भोपाल को दिनांक 24 अप्रैल 2014 से 7 जून 2014 तक, पैतालीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कोचर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , लोकायुक्त संगठन, म. प्र. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री अरुण कोचर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरुण कोचर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-819 - आयएएस- लीव - 5- एक ( 1 ) श्री केदार शर्मा , आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 3 से 7 फरवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशं से लौटने पर श्री केदार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री केदार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई-5-831 - आयएएस - लीव - 5- एक. ( 1 ) सुश्री स्वाती मीणा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सीधी को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में दिनांक 1 से 3 जनवरी 2014 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाताहै .
(2) अवकाशकाल में सुश्री स्वाती मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री स्वाती मीणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 5-837 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान , भोपाल को दिनांक 30 सितम्बर 2013 से 11 अक्टूबर 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्तअवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 अक्टूबर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
(2) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-843- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री नीरज दुबे , आयएएस. , कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 13 जनवरी 2014 तक, उन्नीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 जनवरी 2014के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई . - 5-885- आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री तरूण राठी , भाप्रसे. ( 2010 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 27 जनवरी 2014 से 22 फरवरी 2014 तक, सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) श्री तरूण राठी की अवकाश अवधि में श्री धनंजय मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण राठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री तरूण राठी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनंजय मिश्रा उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री तरुण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण राठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2014
क्र. ई- 5-558- आयएएस - लीव -5- एक.- ( 1 ) श्री विनोद कुमार , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 29 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2013 तक , दस दिन तथा दिनांक 2 से 7 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-702- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री प्रदीप खरे, आयएएस . , कमिश्नर , रीवा संभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 3 जनवरी 2014 तक, बारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2) समसंख्यक आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई-5-889 - आयएएस- लीव -5- एक ( 1 ) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयएएस. , तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी , केवलारी , जिला सिवनी को दिनांक 27 जनवरी 2014 से 5 फरवरी 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2014
क्र. ई- 5-726- आयएएस - लीव- 5 -एक.- ( 1 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव , आयएएस. , आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को दिनांक 15 से 22अप्रैल 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 एवं 14 अप्रैल 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में आयुक्त, जनसंपर्क का प्रभार श्री मनोज श्रीवास्तव , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग को तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार श्री अनुराग श्रीवास्तव, भावसे. , आयुक्त- सह- संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
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(3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज श्रीवास्तव , आयुक्त जनसंपर्क एवं श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, म . प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 28 फरवरी 2014
क्र. ई - 1-89-2014-5- एक. श्री संजय सिंह, भाप्रसे ( 1987 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2014
क्र. ई - 5-577- आयएएस- लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री अशोक शाह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 24 फरवरी 2014 से 7 मार्च 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 फरवरी 2014 एवं 8 , 9 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अशोक शाह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
( 5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-837- आयएएस लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 24 फरवरी से 29 मार्च 2014 तक, चौंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23फरवरी 2014 एवं 30, 31 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश सेलौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-843 - आयएएस - लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री नीरज दुबे, आयएएस. , कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 3 से 6 मार्च 2014 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश अवधि में श्री एस. एस. बघेल, अपर कलेक्टर, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थाई रूप सेआगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बघेल, कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्तहोंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2014
क्र. ई- 1-71-2014-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2014 की तालिका के अनुक्रमांक 3 के खाना 3 में किए गए उल्लेख " प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा वि.क.अ. - सह - आयुक्त रेशम ( अतिरिक्त प्रभार ) " में से केवल " तथा वि.क.अ.-सह- आयुक्त, रेशम ( अतिरिक्त प्रभार ) " को विलोपित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव " कार्मिक".
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2014
क्र.एफ. 11-02-2014- सूअप्र-1-9.- राज्य शासन , एतद्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2014 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के संविलियन हेतु सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना के तहत् मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र सी- 3-14-2013- एक-9 , दिनांक 12 अगस्त , 2013 के पैरा 7 की कंडिका 3.1.3 अनुसार विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार सक्रीनिंग कमेटी गठित करता है :-
अध्यक्ष 1 सचिव, राज्य सूचना आयोग
सदस्य 2 उपसचिव, सहकारिता विभाग
सदस्य 3 उपसचिव (सूअप्र ) , सामान्य प्रशासन विभाग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2014
क्र. डी- 17-27-2004- चौदह- 3.- राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2013 के अनुक्रम में राज्य कृषक आयोग की कार्यावधि दिनांक 30 अप्रैल 2015 तक बढ़ाई जाती है.
क्र. डी- 17-27-2004- चौदह - 3.- राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2013 के अनुक्रम में श्री कैलाश पाटीदार, अध्यक्ष, राज्य कृषक आयोग के कार्यकाल में दिनांक 30 अप्रैल 2015 तक की वृद्धि की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश राजौरा , प्रमुख सचिव.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2014
क्र. एफ 13-51-2011 - तेरह.- विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्युत् अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 63 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्युत् के अंतःराज्यीय पारेषण के लिए पारित संकल्प ( यथा संशोधित ) क्रमांक 11-30-2004-पी .जी. पारेषण, दिनांक 13 अप्रैल 2006 , की कंडिका 3.3 में दिए गए दिशा - निर्देशों एवं तत्पश्चात् एम . पी . पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के संचालक मण्डल की49वीं बैठक दिनांक 21 मई 2013 और मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के संचालक मण्डल की 58 वीं बैठक दिनांक 7 जून 2013 में पारित संकल्प के अनुरूप, जननिजी भागीदारी के माध्यम से पारेषण परियोजनाओं में निम्नलिखित कार्यों के लिए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को निविदा प्रक्रिया समन्वयक ( Bid Process Coordinator ) नियुक्त करता है, अर्थात्: -
(i ) डी. बी. पॉवर ( मध्यप्रदेश ) ताप विद्युत् परियोजना में 400 के. व्ही. /220 के. व्ही. विद्युत् उपकेन्द्र के साथ 1 × 315 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर एवं 2 नं . 220 के. व्ही. फीडर बे की स्थापना.
( ii ) डी. बी. पॉवर ताप विद्युत् परियोजना में 400 के. व्ही. विद्युत् उपकेन्द्र, कटनी तक 190 किलोमीटर 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. पारेषण लाईन का निर्माण.
No.F. 13-51-2011 - XIII . In accordance to the guidelines given in clause 3.3 of resolution number 11-30- 2004- PG- Trans , dated 13th April 2006 passed ( as ammended ) by Ministry of Power , Government of India under the provision of Sections 63 of the Electricity Act , 2003 (36 of2003 ) for intra state transmission of electricity and subsequently resolution passed in the 49th Board of Directors Meeting , dated 21st May 2013 of Madhya Pradesh Power Management Company Limited and later on in the 58th Meeting of Board of Directors of Madhya Pradesh Power Transmission Co. Ltd. , dated 7th June 2013 , the State Government , hereby , appoints Madhya Pradesh Power transmission Company Limited , Jabalpur as Bid 1056
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
Process Co- ordinator for works to be taken up through PPP mode for the following transmission projects as mentioned below-
(i) Creation of 400 KV/ 220 KV sub - station with 1 × 315 MVA transformer and 2 numbers 220 KV feeder bays at DB Power TPS .
(ii) Construction of 190 KM , 220 KV DCDS line from DB Power TPS to Katni 400 KV S/ s .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2014
क्र. एफ 5-32-2007- उन्तीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2009 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दमोह में श्रीमती मणि मलैया पत्नी श्री अशोक कुमार मलैया को सदस्यके पद पर नियुक्त किया गया था.
(2) श्रीमती मणि मलैया द्वारा सदस्य जिला फोरम, दमोह के पद से दिनांक 1 नवम्बर 2013 को त्याग- पत्र दिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद्वारा, उनका दिया गया त्याग - पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2013 से स्वीकृत करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2014
फा. क्र. 17(ई )43-2009-488 - इक्कीस- ब ( एक) -14.-ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय केपरामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई )43- 2009-2251 -इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 10 मई 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी के पश्चात् विद्यमान टिप्पणी के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
"टिप्पणी: ( 1 ) न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय , पवई तथा ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय पन्ना तथा राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार और शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.
टिप्पणी: ( 2 ) न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सेंधवा ग्राम न्यायालय बड़वानी स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के चतुर्थ सप्ताह में सोमवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे . " F.No. 17 (E) 43-2009-488 - XXI - B ( 1 ) -14 .- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 ( No. 4 of 2009 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby , makes the following amendment inthis department's notification F.No. 17 (E) 43-2009-2251- XXI - B ( 1) , dated 10th May 2013 , Namely: -
AMENDMENT
In the said Notification after the Table , for the existing Note, the following Notes shall be substituted , namely :-
"Note: ( 1 ) Nyayadhikari , Gram Nyayalaya Pawai and Biaora shall hold their sitting on Monday and Friday falling of third and fourth week of every month in Gram Nyayalayas at Panna and Rajgarh respectively.
Note: (2) Nyayadhikari , Gram Nyayalaya Sendhwa shall hold its sitting on Monday falling of fourth week of every month in Gram Nyayalaya at Barwani . " मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2014
फा.क्र.3 (ए) 2-2014- इक्कीस- ब ( एक ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण 1057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
(वरिष्ठ श्रेणी) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5 ( 1 ) ( बी ) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक, राज्य शासन , एतद्वारा , जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है :-
1. श्रीमती मनीषा बसेर
2. श्री चन्द्रमोहन उपाध्याय
3. श्री मो . अजहर
4. श्री वैभव मण्डलोई
5. श्री शिवकांत
6. श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा
7. श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
8. कु. सुमन श्रीवास्तव
9. श्री अनूप कुमार त्रिपाठी
10. श्री हेमंत जोशी
11. श्री पदमेश शाह
12. श्रीमती वन्दना जैन
13. श्री शरद भामकर
14. श्री राजीव के. पाल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. वर्मा , सचिव.
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2014
क्र. एफ 23-29-2003-4- पच्चीस. राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष पद पर श्री ज्ञानसिंह, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनु . जाति वित्त एवं विकास निगम के पदेन अध्यक्ष का प्रभार आगामी आदेश तक दिया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सचिन्द्र राव , अवर सचिव.
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2014
क्र. एफ- 5-1-2011-2- पचपन.- राज्य शासन समितियों/ निजी संस्थाओं आदि द्वारा निजी क्षेत्र में नर्सिंग स्कूल खोलने हेतु उनसे प्राप्त आवेदन - पत्रों का भारतीय परिचर्या परिषद् के मापदण्डों एवं अन्य आवश्यक शर्तों के प्रकाश में परीक्षण करने एवं इस संबंध में अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करने के लिये पूर्व में समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जनवरी 2011 में गठित की गई निर्धारित समिति में एक सदस्य " डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न के स्थान पर, कलेक्टर के प्रतिनिधि " को सम्मिलित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अस्मिताभागवत, अवर सचिव.
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2014
क्र. एफ- 3-28-2013- छः- राज्य शासन द्वारा मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम, 2002 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति का पुनर्गठन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 मई 2010 के द्वारा तीन वर्ष के लिये किया गया था.
(2 ) राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 मई 2010 के द्वारा गठित मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक यथावत रखा जाताहै .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. एन. चौहान, अवर सचिव.
1058
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2014
क्र. -एफ - 3-165-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक एक सन् 2012 ) की धारा 23" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-165- 2012- बत्तीस , दिनांक 2 सितम्बर 2013 को उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना 2011 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-
उपांतरण विवरण
ग्राम
खसरा क्र .
क्रमांक
क्षेत्रफल (एकड़ में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6)
(4)
(2)
(1)
(3)
1.214
बरारू
188/1
1.
कृषि
हेक्टेयर
190/1 190/4 190/5
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत शैक्षणिक ( बी.एड कॉलेज ) शर्त पटकुई बरारू मार्ग से प्रश्नाधीन स्थल तक आवेदक के स्वामित्व की अन्य संलग्न भूमि पर से 12 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया है. इस मार्ग पर न्यूनतम 9 मीटर चौड़ाई के डामर रोड आवेदक को स्वयं के व्यय पर बनाना होगा.
योग : 1.214 हेक्टेयर
1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 3,27,780/ (रुपये तीन लाख सत्ताईस हजार सात सौ अस्सी मात्र ) दिनांक 29 जनवरी 2014 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा, वल्लभ भवन, भोपाल में क्रमशः चालान क्र. 00016 के द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
2. पटकुई बरारू मार्ग से प्रश्नाधीन स्थल तक आवेदक के स्वामित्व की अन्य संलग्न भूमि पर से 12 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया है. इस मार्ग पर न्यूनतम 9 मीटर चौड़ाई के डामर रोड आवेदक को स्वयं के व्यय पर बनाना होगा. आवेदक द्वारा दिये गये डी.पी. आर. में बाह्य विकास के प्राक्कलन अनुसार दिए गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाएगा . इस विकास की अनुमानित लागत रुपये 5.00 लाख का 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी बिना शर्त के कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के नाम से जमा करानी होगी .
3. सक्षम प्राधिकारी , नगर तथा ग्राम निवेश, बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये जाने के तथ्य की पुष्टि कराये बिना उपांतरित भूमि पर कोई विकास अनुज्ञा जारी नहीं करेगा.
4. आवेदक संस्था निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार मार्ग निर्माण का कार्य पूरा करने पर उसकी जानकारी कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को प्रस्तुत करेगी.
1059
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
5. कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ , यह प्रमाणित करने के पश्चात् कि उक्त मार्ग स्पेसिफिकेशन के अनुरूप निर्मित कर लिया गया है, तदोपरान्त बैंक गारंटी आवेदक संस्था के पक्ष में मुक्त करेगा.
6. उपरोक्त बैंक गारंटी की अवधि कम से कम 12 माह की होगी तथा कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के निर्देशानुसार आवेदक संस्था इस अवधि को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगी. सक्षम प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के 24 माह के भीतर मार्ग निर्माण का कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ उक्त गारंटी की राशि राजसात कर सकेगा. बैंक गारंटी की अवधि बढ़ाने का सम्पूर्ण अधिकार मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को होगा तथा वह प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक संस्था को उक्त उल्लेखित 24 माह की अवधि को भी बढ़ाने का निर्देश दे सकेंगे.
7. मार्ग निर्माण की शर्त की पूर्ति के बिना ही अगर उक्त Bank Guarantee समय बाधित हो जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व परियोजना अधिकारी तथा कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ का होगा.
8. यह उपांतरण सागर विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.
सूचना
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2014
क्र. -एफ- 3-34-2013- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक एक सन् 2012 ) की धारा 23" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-34- 2013 - बत्तीस , दिनांक 7 सितम्बर 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -
अनुसूची
ग्राम
खसरा क्र .
क्रमांक
उपांतरण पश्चात्
क्षेत्रफल (हे. में )
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
उपांतरित भू- उपयोग (6) (1)
(2)
(3)
(4)
7.879
1.
ग्राम महगवा
वाणिज्यिक पर्यटन संबंधी गतिविधियां हेतु 81/2 181/3
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
हेक्टेयर में से
5.919 हेक्टेयर
शर्तें -1 . प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण यदि पर्यटन विभाग के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/ फर्म/कम्पनी को किया जाता है . तो संबंधित के द्वारा विकास के पूर्व राजस्व विभाग से अनुमति ली जाना आवश्यक होगा .
2. प्रश्नाधीन भूमि तक वर्तमान पहुंच मार्ग 10 मीटर को 18 मीटर चौड़ा कर विकसित करना होगा.
योग : 5.919 हेक्टेयर
2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
[ भाग 1 1060
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2014
क्र. -एफ- 25-24-2013- दस - 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 7330 ( II ) - दस- 1-76 , दिनांक 1 अक्टूबर 1976 में आंशिक संशोधन करते हुए दक्षिण ( सा. ) वनमंडल, बालाघाट के अन्तर्गत उप वनमण्डलों का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-
उप वनमंडलों की सीमाओं का विवरण क्रमांक
वनमंडल का नाम
सम्मिलित परिक्षेत्रों का
जिले का नाम
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर )
वृत्त का नाम
उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय) नाम (मुख्यालय)
(6)
(8)
(7)
(5)
(2) (3) (4)
(1)
20698.461
बालाघाट
बालाघाट 1. बालाघाट
दक्षिण( सा. )
1 बालाघाट
उत्तर - उत्तर बालाघाट ( सा. ) वनमंडल के परिक्षेत्र उत्तर लामटा एवं दक्षिण लामटा की दक्षिणी सीमा.
सामान्य
बालाघाट
(बालाघाट)
24960.980
(बालाघाट) 2. लौगुर (बालाघाट)
12805.956
पूर्व- उत्तर बालाघाट ( सा. ) वनमंडल के परिक्षेत्र पश्चिम बैहर उत्तर उकवा एवं दक्षिण उकवा की पश्चिमीसीमा.
3. हट्टा (हट्टा)
दक्षिण- बाघ नदी, महाराष्ट्र राज्य की सीमा एवं किरनापुर परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा.
योग : 58465.397
पश्चिम.-वैनगंगा नदी, वारासिवनी परिक्षेत्र एवं खैरलांजी परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा.
लांजी
16490.117
सामान्य
1. किरनापुर
(किरनापुर)
उत्तर - उत्तर बालाघाट ( सा. ) वनमंडल के परिक्षेत्र बिरसा, दमोह, दक्षिण उकवा एवं बालाघाट उप वनमंडल की दक्षिणी सीमा.
36864.847
(लांजी) 2. पूर्व लांजी (लांजी)
पूर्व- जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा दक्षिण- बाघ नदी एवं महाराष्ट्र राज्य की सीमा
23153.539
पश्चिम.- बाघ नदी, महाराष्ट्र राज्य एवं हट्टा परिक्षेत्र कीसीमा.
3. पश्चिम लांजी (लांजी)
योग : 76508.503
उत्तर- जिला सिवनी की सीमा कटंगी
सामान्य
1. वारासिवनी 15175.958
(वारासिवनी)
(कटंगी)
पूर्व- वैनगंगा नदी , उत्तर ( सा. ) वनमंडल के दक्षिण लामटा परिक्षेत्र की पश्चिमी सीमा तथा बालाघाट एवं हट्टा परिक्षेत्र की पश्चिमी सीमा.
2.
लालबर्रा 22113.698
(लालबर्रा)
7814.220 दक्षिण- वैनगंगा नदी एवं बावनथड़ी नदी तथा महाराष्ट्र राज्यकी सीमा.
3. खैरलांजी
(खैरलांजी)
30122.093 पश्चिम. जिला सिवनी की सीमा.
4. कटंगी (कटंगी)
योग : 75225.969
महायोग : 210199.869
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.
1061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2014
क्र. -एफ- 25-24-2013- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-24-2013- दस 3 , दिनांक 4 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है .
प्रशांत कुमार, सचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
Bhopal , the 4th March 2014
No. F -25-24-2013 -X-3.-Sub Division's of Balaghat (T) Forest Division are reorganised by partially amdending the Notification No. 7330 (ii ) -x - 1-76 , Dated 1st October 1976 of Govt . of Madhya Pradesh , Forest department , Mantralaya , Vallabh Bhawan , Bhopal as Under :-
Details of Forest Boundary Sub-Division S. No.
Area (Ha.)
Name of District
Name of Forest Division
Name of Cricle
Name of Ranges Included (H.Q. )
(8)
(3)
(4)
Name of Sub- Division (H.Q.) (5)
(6)
(7)
(1) (2)
20698.461
1 Balaghat Balaghat
1. Balaghat
( Balaghat )
South ( T) Balaghat
North-Southern boundary of North Lamta & South Lamta Ranges of North Balaghat(T) Forest Division .
South Territorial (Balaghat)
24960.980
(Balaghat)
2. Lougur
East Western boundary of West Baihar, North Ukwa & South Ukwa Ranges ofNorth Balaghat (T) Forest Division .
12805.956
(Hatta) 3. Hatta
South- Bagh river, boundary of Maharastra State& Northern boundary of Kiranapur Range .
West Vainganga river , Eastern boundary ofWaraseoni and Khairlangi Ranges .
Total : 58465.397
16490.117
1. Kirnapur
(Kirnapur)
Lanji Territorial (Lanji )
North-Southern boundary of Birsa , Damoh , South Ukwa Ranges of North Balaghat( T) Forest Division and BalaghatForest Sub- Division.
East Boundary of Rajnandgaon district of Chhattishgarh State.
2. East Lanji 36864.847
(Lanji)
South-Bagh River & boundary of Maharastra State.
3. West Lanji 23153.539
(Lanji)
West- Bagh River , boundary of Maharastra State & Hatta Range .
Total : 76508.503
North- Boundary of distirct Seoni
1. Waraseoni 15175.958
(Waraseoni )
Katangi Territorial (Katangi)
East- Vainganga river, Western boundary ofSouth Lamta , Balaghat & Hatta Rangesof North ( T) Forest Division .
2. Lalburra 22113.698
(Lalburra)
South-Vainganga river, Bavanthadi river & boundary of Maharastra State .
West Boundary of district Seoni .
3. Khairlangi 7814.220
(Khairlangi)
4.Katangi
(Katangi)
30122.093
Total : 75225.969
Grand Total : 210199.869
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASANT KUMAR , Secy .
1062
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2014
क्र. एफ 11-22 ( 1 ) 2006- जसं चौबीस. - राज्य शासन द्वारा विभाग के अन्तर्गत जनसंपर्क संचालनालय की विभागीय संरचना (सेटअप ) का पुनर्निधारण करते हुए, प्रथम श्रेणी , द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत 104 अतिरिक्त पद निर्मित किये गये हैं. विभाग के आदेश दिनांक 21 फरवरी 2014 द्वारा नवगठित जिला आगर मालवा के लिये विभिन्न संवर्ग में 05 पद स्वीकृत किये गये हैं. इसके फलस्वरूप विभागीय संरचना में 837+ 05 कुल 842 पद इस प्रकार होंगे : -
संवर्ग का नाम
रिमार्क (5) (2)
वेतनमान (3)
कुल पद (4)
स. क्र. (1)
01
37400-67000
1 आयुक्त/संचालक
वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थ हैं .
1+ 1 =02
37400-67000+ ग्रेड पे 8900
2 संचालक
एक पद मध्यप्रदेश माध्यम में प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित होगा.
05
अपर संचालक
37400-67000+ग्रेड पे 8700
3
12
15600-39100+ ग्रेड पे 7600
4 संयुक्त संचालक
30
15600-39100+ ग्रेड पे 6600
5
उप संचालक
6
02
15600-39100+ ग्रेड पे 6600
फिल्म अधिकारी
01
7
15600-39100+ग्रेड पे 6600
विजुलाईजर
53
योग प्रथम श्रेणी
65
15600-39100+ग्रेड पे 5400
8
सहायक संचालक
रु. 21000 प्रति माह
06
9 कैमरामेन (वीडियो)
पूर्व में स्वीकृत 01 पद नियमित वेतनमान के अन्तर्गत स्वीकृत है. शेष 05 पदों की पूर्ति संविदा वेतन पर की जाएगी .
01
9300-34800+ग्रेड पे 4200
प्रशासकीय अधिकारी
10
01
9300-34800+ ग्रेड पे 4200
11
मुख्य कलाकार
01
15600-39100+ग्रेड पे 5400
वरिष्ठ लेखाधिकारी
12
02
9300-34800 + ग्रेड पे 4200
13 वरिष्ठ निज सहायक
02
9300-34800+ ग्रेड पे 4200
14 मुख्य फोटो अधिकारी
मुख्य छायाचित्रकार पद नाम के स्थान पर मुख्य फोटो अधिकारी पद नाम होगा.
77
योग द्वितीय श्रेणी
9300-34800 +ग्रेड पे 3600
49
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
15
10 पदों की पूर्ति अगले वित्तीय वर्ष में की जायेगी.
04
9300-34800 + ग्रेड पे 3600
16 फोटो अधिकारी
छायाचित्रकार पद नाम के स्थान पर फोटो अधिकारी पद नाम होगा.
12
5200-20200 +ग्रेड पे 2800
17 सहायक फोटो अधिकारी
05
18
संविदा वेतन
रु. 8000/- प्रति माह
अनुवादक
सांख्येत्तर 28 पद 5200-20200+ ग्रेड पे 2800
19 सहायक सूचना अधिकारी
20
23
प्रचार सहायक ग्रेड एक 5200-20200 + ग्रेड पे 2800
03
9300-34800+ग्रेड पे 3200
21 संचार सहायक ग्रेड एक
06
5200-20200 + ग्रेड पे 2800
22
संचार सहायक ग्रेड दो
17
5200-20200 + ग्रेड पे 2400
23 संचार सहायक ग्रेड तीन 1063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
(4)
(1)
(3)
(5) (2)
01
पी. बी. एक्स सहायक ग्रेड दो 5200-20200+ग्रेड पे 2400
24
01
5200-20200+ ग्रेड पे 2400
25 प्रत्यक्षक सहवीडियो आपरेटर
22
5200-20200+ ग्रेड पे 2100
26 प्रचार सहायक ग्रेड दो
02
5200-20200 + ग्रेड पे 1900
इलेक्ट्रीशियन
27
03
28
5200-20200+ ग्रेड पे 2100
भारी वाहन चालक
14
29 तकनीशियन
5200-20200+ ग्रेड पे 1900
सांख्येत्तर पद घोषित-नैमेत्तिक+ नियमित 7-7 पद.
64
5200-20200 + ग्रेड पे 1900
नैमेत्तिक +नियमित 48 + 16 पद 30 वाहन चालक
01
5200-20200 + ग्रेड पे 1900
मोटर मैकेनिक
31
32 सिनेमा आपरेटर
5200-20200+ ग्रेड पे 1900
सांख्येतर घोषित-नियमित के 12 पद + नैमेत्तिक के 5.
33
01
5200-20200+ ग्रेड पे 1900
प्रूफ रीडर
02
34
9300-34800 + ग्रेड पे 3600
अधीक्षक
03
35
9300-34800+ग्रेड पे 3200
कनिष्ठ लेखाधिकारी
04
5200-20200+ ग्रेड पे 2800
सहायक ग्रेड एक
36
61
5200-20200+ ग्रेड पे 2400
37 सहायक ग्रेड दो
लेखापाल/कनिष्ठ लेखापाल के 16 पद समाहित.
83
5200-20200 + ग्रेड पे 1900
38 सहायक ग्रेड तीन/पी . बी. एक्स सहायक ग्रेड तीन.
26
39
5200-20200 + ग्रेड पे 1900
स्टेनो टाइपिस्ट
43
रु. 7100/- प्रतिमाह
15 पदों की पूर्ति अगले वित्तीय वर्ष में की जायेगी तथा संविदा वेतन पर.
40 सहायक ग्रेड तीन सह डाटा एन्ट्री आपरेटर.
02
9300-34800 + ग्रेड पे 3600
41 निज सहायक
07
5200-20200 + ग्रेड पे 2800
42 शीघ्रलेखक
01
कातिब
5200-20200 +ग्रेड पे 1900
43
460
तृतीय श्रेणी के पद का योग ( कार्यपालिक+ लिपिकीय वर्ग )
02
5200-20200 + ग्रेड पे 1900
44 सुपरवाईजर
06
45
4440-7440+ ग्रेड पे 1400
दफ्तरी
01
4440-7440+ ग्रेड पे 1400
46 जमादार
175
4440-7440+ ग्रेड पे 1300
47 भृत्य
नियमित के 156+ नैमेत्तिक के 07 तथा संविदा के लिये 12 पद.
26
नियमित के 8+ नैमेत्तिक के 18 पद
4440-7440+ग्रेड पे 1300
48 हेल्पर
01
49 फर्राश
4440-7440+ ग्रेड पे 1300
38
4440-7440+ग्रेड पे 1300
50 चौकीदार
नियमित के 03+ नैमेत्तिक के 23+ संविदा के लिये 12 पद.
02
4440-7440+ ग्रेड पे 1300
51 स्वीपर
नियमित का 01 तथा नैमेत्तिक का 01 पद.
251
चतुर्थ श्रेणी के पदों का योग
842
प्रथम + द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कुल पदों का महायोग
(2) सेटअप के अन्तर्गत मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये संवर्गवार पदों के संबंध में पृथक् से आदेश जारी किया जायेगा.
(3) विभागीय संरचना में 104 अतिरिक्त पद को सृजित किए जाने का पृष्ठांकन वित्त विभाग द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 77/बी -9/ 14, दिनांक 4 मार्च 2014 द्वारा किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लाजपत आहूजा, अपर सचिव.
1064
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 2014
क्र. 1094-197-अका- विपप्र-2014 . - राज्य शासन द्वारा सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र प्रथम समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
पदनाम क्र.
(3)
(2)
(1)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
1 श्री राकेश मोहन दुबे
मेट्रन
निम्नस्तर
ग्वालियर संभाग
शिक्षक ( श्रवण बाधित ) 1 श्री नरेन्द्र खोड़े
रीवा संभाग
हाउस मास्टर
2 श्री हमीद खान
क्र. 1096-166-अका- विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 7 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र- समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
क्र. नाम अधिकारी
पदनाम
(2)
(3)
(1)
निम्नस्तर
ग्वालियर संभाग
शिक्षक ( श्रवण बाधित) 1 श्री नरेन्द्र खोड़े
उज्जैन संभाग
अधीक्षक
2 श्रीमती संध्या शर्मा
क्र. 1098-484-अका- विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र- पुलिस शाखा ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
पदनाम क्र.
(3)
(2)
(1)
इन्दौर संभाग
1 श्री आदित्य प्रताप सिंह
अति. पुलिस अधीक्षक
रीवा संभाग
उप पुलिस अधीक्षक 2 कु. पिंकी जीवनानी
उज्जैन संभाग
2 श्री सौरभ मिश्र
सी. एस. पी.
क्र. 1100-605-अका-विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र सामान्य विधि - तृतीय ( पुस्तकों सहित- वन क्षेत्रपालों के लिए) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
क्र.
पदनाम
(3)
(2)
(1)
ग्वालियर संभाग
वन क्षेत्रपाल 1 श्रीमती ज्योति छाबरिया
होशंगाबाद संभाग
वन क्षेत्रपाल 2 श्री वीरभद्र सिंह परिहार
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल 3 सुश्री कीर्ति बाला गुप्ता
वन क्षेत्रपाल 4 श्री राजकुमार अहिरवार
वन क्षेत्रपाल 5 श्री नरेन्द्र कुमार चौहान
वन क्षेत्रपाल 6 श्री ओम प्रकाश भलावी
वन क्षेत्रपाल 7 श्री राहुल कुमार घारू
इन्दौर संभाग
वन क्षेत्रपाल 8 सुश्री वन्दना ठाकुर
वन क्षेत्रपाल 9 श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड
वन क्षेत्रपाल 10 श्री लक्सा सोलंकी
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल 11 श्री सुरेश कुमार सोनवंशी 1065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 1102-196-अका- विपप्र-2014 . - राज्य शासन द्वारा सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम क्र. नाम अधिकारी
(2)
(3) (1)
निम्नस्तर
ग्वालियर संभाग
1 श्री नरेन्द्र खोडे
शिक्षक ( श्रवण बाधित)
इन्दौर संभाग
2 श्री सत्य नारायण सिंह यादव शिक्षक ( दृष्टि वाधितार्थ )
उज्जैन संभाग
अधीक्षक
3 श्रीमती संध्या शर्मा
क्र. 1104-470- अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र व्यवहारिक परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
नाम अधिकारी
क्र.
पदनाम (3) (1)
(2)
ग्वालियर संभाग
1 श्री अयित यादव
सी. एस. पी.
इन्दौर संभाग
2 श्री आदित्य प्रताप सिंह
अति. पुलिस अधीक्षक
उप पुलिस अधीक्षक 3 श्रीमती सुनीता रावत
उज्जैन संभाग
4 श्री सौरभ मिश्र
सी. एस. पी.
भोपाल संभाग
उप पुलिस अधीक्षक 5 श्री मनोहर सिंह बारिया
उप पुलिस अधीक्षक 6 श्री संतोष कुमार डेहरिया
उप पुलिस अधीक्षक 7 सुश्री नीतू विश्वकर्मा
डी. एस. पी.
8 श्रीमती रश्मि खरया ( गुप्ता )
डी. एस. पी.
9 सुश्री वन्दना चौहान
10 श्रीमती चंचल नागर
डी. एस. पी.
(1)
(2)
(3)
डी. एस. पी.
11 सुश्री हेमलता अग्रवाल
डी. एस. पी.
12 श्री देवेन्द्र कुमार यादव
डी. एस. पी.
13 सुश्री प्रियंका डुडवे
उप पुलिस अधीक्षक 14 श्री आलोक कुमार शर्मा
उप पुलिस अधीक्षक 15 श्री संजीव कुमार पाठक
16 श्री परमाल सिंह मेहरा
उप पुलिस अधीक्षक क्र. 1128-487 - अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 10 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा लेखा भाग- एक ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
क्र. नाम अधिकारी
पदनाम
(1)
(3)
(2)
उच्चस्तर
होशंगाबाद संभाग
1 डॉ. निशा परतेती
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 2 डॉ. छत्रपाल ताण्डेकर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 3 डॉ. कु. सुषमा शेलू
4 डॉ. श्रीमती प्रतीक्षा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 5 डॉ. कु. अमर ज्योति टोप्पो
इन्दौर संभाग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 6 डॉ. टीनू जैन
7 डॉ. लीलाराम सिसोदिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 8 डॉ. नितिन मण्डलोई
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 9 डॉ. राजेश सिंह बघेल पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 10 डॉ. उदयवीर सिंह माहोर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 11 डॉ. मनीष चौहान
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 12 डॉ. दिनेश सिंह मुझाल्दा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 13 डॉ. महेन्द्र बघेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 14 डॉ. अनिल बघेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 15 डॉ. दिनेश पिपले
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 16 डॉ. कडवा चौहान
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 17 डॉ. जुवानसिंह भूरिया
18 डॉ. शिवकुमार दॉगोडे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 19 डॉ. राजाराम डावर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 20 डॉ. सुरेश बघेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 21 डॉ. अशोक कुमार सुले 1066
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
(3) (2)
(1)
22 डॉ. शिवाजी किराडे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 23 डॉ. ब्रजेश ओसारी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 24 डॉ. राम बरन सिंह जनोरिया
डॉ. श्रीमती लेखा पनवेल ( कुंटे ) पशु चिकित्सा सहायक 25
शल्यज्ञ.
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 26 डॉ. भूपेन्द्र कुमार वास्केल
जबलपुर संभाग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 27 डॉ. कु. नीलम मरावी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 28 डॉ. संजय कुमार
निम्न स्तर
ग्वालियर संभाग
1 डॉ. महेश सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 2 डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा
3 डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह गहलोत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
होशंगाबाद संभाग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 4 डॉ. हीरेश कुमार भलावी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 5 डॉ. जितेन्द्र कुमार कुल्हारे
6 डॉ. राजेश तोमर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 7 डॉ. निशांत कुमार
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 8 डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा
9 डॉ. यशपाल चौहान
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
इन्दौर संभाग
10 डॉ. रजनीश शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 11 डॉ. ललित पाटीदार
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 12 डॉ. ज्योति मित्तल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 13 डॉ. दिनेश वर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 14 डॉ. सुन्दर लाल राठौर
15 डॉ. धरमसिंह जगरिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 16 डॉ. सुभाष चन्द्र खन्ना
17 डॉ. अमर सिंह बिलगॉवे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 18 डॉ. कु. नीलम गुप्ता
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 19 डॉ. श्रीमती प्रीति सिंह चौहान
20 डॉ. राम सजीवन प्रजापति पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ जबलपुर संभाग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 21 डॉ. कीर्ति धुर्वे
22 डॉ. नरेन्द्र सिंह तोमर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 23 डॉ. श्रीमती सरला सिंह पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (2)
(3)
(1)
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 24 डॉ. पूजा जोलहे
25 डॉ. विजय मानेश्वर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 26 डॉ. कु. ज्योति कुरील
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 27 डॉ. पुरूषोत्तम दास पाल
28 डॉ. नमन सिंह ठाकुर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 29 डॉ. अनिल कुमार केवट
30 डॉ. राकेश शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
शहडोल संभाग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 31 डॉ. नगेन्द्र सिंह राजपूत
32 डॉ. कु. श्रद्धा सिंगाडे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 33 डॉ. स्मृति गुप्ता
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 34 डॉ. अभिषेक यादव पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 35 डॉ. अनुराधा यादव
36 डॉ. के. के. शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 37 डॉ. साकेत कुमार मिश्रा
38 डॉ. श्रीमती पूजा मोहबे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 39 डॉ. बीरसिंह क्रहोरिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 40 डॉ. रश्मि देवी चन्द्राकर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
रीवा संभाग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 41 डॉ. कृष्ण कुमार गुप्ता
42 डॉ. निशा पटेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 43 डॉ. अमित रायकवार पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
भोपाल संभाग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 44 डॉ. फिरदौस सुल्ताना कादरी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 45 डॉ. पूजा गौर
46 डॉ. बेनी प्रसाद गौर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 47 डॉ. भगवान दास मुकाती
48 डॉ. पवन सिसोदिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ क्रः 1130-473-अका- विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा लेखा भाग - दो ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम नाम अधिकारी
क्र.
(3)
(2)
(1)
उच्चस्तर
ग्वालियर संभाग
1 डॉ. महेश सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ भाग 1 ]
1067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
(2)
(3) (1)
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 2 डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा
होशंगाबाद संभाग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 3 डॉ. हीरेश कुमार भलावी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 4 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
5 डॉ. यशपाल चौहान पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 6 डॉ. छत्रपाल ताण्डेकर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 7 डॉ. निशा परतेती
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 8 डॉ. श्रीमती प्रतीक्षा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 9 डॉ. राजेश तोमर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 10 डॉ. कु. सुषमा शेलू
11 डॉ. निशांत कुमार
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 12 डॉ. कु. अमर ज्योति टोप्पो
इन्दौर संभाग
13 डॉ. रजनीश शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 14 डॉ. टीनू जैन
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 15 डॉ. श्रीमती प्रीति सिंह चौहान
16 डॉ. लीलाराम सिसोदिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 17 डॉ. नितिन मण्डलोई पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 18 डॉ. उदयवीर सिंह माहोर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 19 डॉ. ललित पाटीदार पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 20 डॉ. मनीष चौहान
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 21 डॉ. दिनेश सिंह मुझाल्दा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 22 डॉ. ज्योति मित्तल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 23 डॉ. राम सजीवन प्रजापति
24 डॉ. महेन्द्र बघेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 25 डॉ. अनिल बघेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 26 डॉ. दिनेश पिपले
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 27 डॉ. सुरेश बघेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 28 डॉ. अमरसिंह बिलगॉवे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 29 डॉ. अशोक कुमार सुले
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 30 डॉ. कु. नीलम गुप्ता
31 डॉ. दिनेश वर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 32 डॉ. सुन्दर लाल राठौर
33 डॉ. धरमसिंह जगरिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 34 डॉ. कडवा चौहान
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 345 डॉ. सुभाष चन्द्र खन्ना पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 36 डॉ. जुवानसिंह भूरिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 37 डॉ. शिवकुमार दॉगोडे
38 डॉ. राजाराम डावर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
(3) (2)
(1)
39 डॉ. शिवाजी किराडे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 40 डॉ. ब्रजेश ओसारी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 41 डॉ. राम बरन सिंह जनोरिया
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 42 डॉ. श्रीमती लेखा पनवेल
(कुंटे )
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 43 डॉ. भूपेन्द्र कुमार वास्केल
भोपाल संभाग
44 डॉ. बैनी प्रसाद गौर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
जबलपुर संभाग
45 डॉ. कु. नीलम मरावी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 46 डॉ. पूजा जोलहे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 47 डॉ. विजय मानेश्वर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 48 डॉ. कु. ज्योति कुरील
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 49 डॉ. संजय कुमार
50 डॉ. नमन सिंह ठाकुर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 51 डॉ. राकेश शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
शहडोल संभाग
52 डॉ. अभिषेक यादव पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 53 डॉ. अनुराधा यादव पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 54 डॉ. साकेत कुमार मिश्रा
55 डॉ. बीरसिंह क्रहोरिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 56 डॉ. रश्मि देवी चन्द्राक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
निम्न स्तर
ग्वालियर संभाग
1 डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह गहलोत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
होशंगाबाद संभाग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 2 डॉ. जितेन्द्र कुमार कुलारे
3 डॉ. राजेश तोमर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
इन्दौर संभाग
4 डॉ. राजेश सिंह बघेल पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
भोपाल संभाग
5 डॉ. फिरदौस सुल्ताना कादरी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 6 डॉ. पूजा गौर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 7 डॉ. भगवान दास मुका पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
जबलपुर संभाग
8 डॉ. श्रीमती सरला सिंह पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 9 डॉ. पुरूषोत्तम दास पाय 1068
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
(1)
(2)
(3)
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 10 डॉ. अनिल कुमार केवट
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 11 डॉ. राकेश कुमार सोनी
शहडोल संभाग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 12 डॉ. नगेन्द्र सिंह राजपूत
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 13 डॉ. कु. श्रद्धा सिंगाडे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 14 डॉ. स्मृति गुप्ता
15 डॉ. के. के. शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 16 डॉ. श्रीमती पूजा मोहबे
रीवा संभाग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 17 डॉ. कृष्ण कुमार गुप्ता
18 डॉ. निशा पटेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ 19 डॉ. अमित रायकवार पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2014
क्र. 1407-178-अका- विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 7 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
क्र. नाम अधिकारी
पदनाम
(2)
(3)
(1)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
जिला पंजीयक 1 श्री पंकज कोरी
क्र. 1409-492-अका-विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 9 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है
नाम अधिकारी
क्र.
पदनाम
(3)
(2)
(1)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
जिला सांख्यिकी अधिकारी 1 डॉ. सुनील चौहान
2 डॉ. राजश्री सांकले
जिला सांख्यिकी अधिकारी
जिला सांख्यिकी अधिकारी 3 श्री राम बाबू गुप्ता
4 श्री मुकेश कुमार चौरसिया जिला सांख्यिकी अधिकारी
(सश्रेय)
जिला सांख्यिकी अधिकारी 5 श्री राजेश कुमार साकेत
क्र. 1411-499-अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम
क्र.
नाम अधिकारी
(1)
(2)
(3)
उच्चस्तर जबलपुर संभाग
आबकारी उप निरीक्षक 1 श्री नरेन्द्र प्रसाद अवस्थी
आबकारी उप निरीक्षक 2 श्री अमित वर्मा
आबकारी उप निरीक्षक 3 श्री सतीश
4 श्री अरविन्द रोस्ता आबकारी उप निरीक्षक 5 श्री परमानंद कोरचे
सहायक जिला आबकारी अधिकारी
6 श्री मंशाराम उइके
सहायक जिला आबकारी अधिकारी
भोपाल संभाग
7 श्री ओम प्रकाश जामोद सहायक जिला आबकारी अधिकारी
8 श्रीमती बबीता भट्ट मिश्र आबकारी उप निरीक्षक 9 श्रीमती प्रीति चौबे आबकारी उप निरीक्षक 10 श्री रविशंकर तिवारी आबकारी उप निरीक्षक 11 श्रीमती अपर्णा राव आबकारी उप निरीक्षक 12 श्री रीतेश कुमार लाल
सहायक जिला आबकारी अधिकारी
निम्नस्तर
जबलपुर संभाग
आबकारी उप निरीक्षक 1 श्री विजय बहादुर सिंह बघेल
आबकारी उप निरीक्षक 2 श्री अभिषेक सिंह
क्र. 1413-165-अका- विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 7 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र चतुर्थ-लेखा व स्थापना ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
पदनाम क्र.
(2)
(3)
(1)
शहडोल संभाग
उप यंत्री 1 श्री कृष्ण चंद्र द्विवेदी भाग 1 ]
1069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
(3) (1)
(2)
होशंगाबाद संभाग
उप यंत्री 2 श्री नौशाद अहमद
रीवा संभाग
उप यंत्री 3 सुश्री प्रतिज्ञा मिश्रा
उज्जैन संभाग
उप यंत्री 4 श्री सरोज बाबु वंजारी
उप यंत्री 5 श्री लक्ष्मीनारायण मानमोडे
क्र. 1415-500-अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र- पहला वन विधि ( बिना पुस्तकों के- सहायक वन संरक्षकों के लिए ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
क्र.
नाम अधिकारी
पदनाम
(1)
(2)
(3)
ग्वालियर संभाग
सहायक वन संरक्षक 1 श्री आर. के. जायसवाल
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल
2 श्री दिलीप सिंह पुरिया
वन क्षेत्रपाल
3 श्री अनुराग तिवारी
वन क्षेत्रपाल
4 श्री रजनीश कुमार शुक्ला
वन क्षेत्रपाल
5 श्री तुलाराम कुलस्ते
वन क्षेत्रपाल
6 श्री अरविन्द अहिरवार
सहायक वन संरक्षक 7 श्रीमती ज्योति मुडिया
होशंगाबाद संभाग
सहायक वन संरक्षक 8 श्री भानु प्रकाश बथमा
सहायक वन संरक्षक 9 श्री देवांशु शेखर
सहायक वन संरक्षक 10 श्री अनुराग कुमार
वन क्षेत्रपाल
11 श्री रजनीश गौड
वन क्षेत्रपाल
12 श्री दिनेश यादव
वन क्षेत्रपाल
13 कु. अनामिका कनौजिया
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल
14 श्री विजय सिंह चौहान
वन क्षेत्रपाल
15 श्री सुधीर कुमार मिश्रा
16 श्रीमती त्रिवेणी वरकडे
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल
17 श्री शैलेन्द्र तिवारी
वन क्षेत्रपाल
18 श्री भुवनेश कुमार योगी
वन क्षेत्रपाल
19 श्री सुरेन्द्र कुमार शेन्डे
वन क्षेत्रपाल
20 कु. कृष्णा वर्मा
(3) (2)
(1)
वन क्षेत्रपाल
21 कु. पारूल सिंह
वन क्षेत्रपाल
22 कु. शिल्पी जायसवाल
वन क्षेत्रपाल
23 श्री मुकेश कैन
वन क्षेत्रपाल
24 श्री नारसिंह भूरिया
वन क्षेत्रपाल
25 श्री अमिचन्द आस्के
वन क्षेत्रपाल
26 कु. सीता जमरा
वन क्षेत्रपाल
27 श्रीमती सीमा मरावी
वन क्षेत्रपाल
28 श्री शिवकुमार ककोडिया
29 श्री जमाल सिंह धार्वे
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल
30 श्री संजय साल्वे
इन्दौर संभाग
सहायक वन संरक्षक 31 कु. सन्ध्या
क्र. 1417-501 -अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र- द्वितीय सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित- सहायक वन संरक्षकों के लिए ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
पदनाम
क्र.
(3)
(1)
(2)
ग्वालियर संभाग
सहायक वन संरक्षक 1 श्री आर. के. जायसवाल
सहायक वन संरक्षक 2 श्री बलवन्त सिंह चौहान
होशंगाबाद संभाग
सहायक वन संरक्षक 3 श्री देवांशु शेखर
सहायक वन संरक्षक 4 श्री अनुराग कुमार
5 श्री मार्तण्ड सिंह मरावी
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल
6 श्री दिनेश यादव
वन क्षेत्रपाल
7 कु. अनामिका कनौजिया
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल
8 श्री अनुराग तिवारी
वन क्षेत्रपाल
9 श्री रजनीश कुमार शुक्ला
वन क्षेत्रपाल
10 श्री अरविन्द अहिरवार
वन क्षेत्रपाल
11 श्री रामकृष्ण सिंह चौधरी
वन क्षेत्रपाल
12 श्री कमलेश कुमार वर्मा
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल
13 श्री विजय सिंह चौहान
वन क्षेत्रपाल
14 श्री सुधीर कुमार मिश्रा
वन क्षेत्रपाल
15 श्रीमती त्रिवेणी वरकडे
वन क्षेत्रपाल
16 श्री सुरेन्द्र कुमार शेन्डे 1070
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
(2)
(3)
(1)
वन क्षेत्रपाल
17 कु. कृष्णा वर्मा
वन क्षेत्रपाल
18 कु. पारूल सिंह
वन क्षेत्रपाल
19 कु. शिल्पी जायसवाल
वन क्षेत्रपाल
20 श्री मुकेश कैन
वन क्षेत्रपाल
21 श्री नारसिंह भूरिया
वन क्षेत्रपाल
22 कु. सीता जमरा
वन क्षेत्रपाल
23 श्रीमती सीमा मरावी
वन क्षेत्रपाल
24 श्री शिवकुमार ककोडिया
वन क्षेत्रपाल
25 श्री संजय साल्वे
वन क्षेत्रपाल
26 श्री रितेश कुमार उइके
इन्दौर संभाग
सहायक वन संरक्षक 27 कु. सन्ध्या
क्र. 1443-477 -अका- विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम
नाम अधिकारी
क्र.
(3)
(2)
(1)
उच्चस्तर
इन्दौर संभाग
शिक्षिका ( दृष्टि बाधक ) 1 कु. दुर्गा भिलाला
शिक्षक ( दृष्टि बधितार्थ ) 2 श्री प्रभात कुमार तिवारी
निम्नस्तर
इन्दौर संभाग
1 श्री सोमेन्द्र सिंह गेहलोत शिक्षक ( दृष्टि बधितार्थ )
रीवा संभाग
अधीक्षक, सम्प्रेक्षण गृह 2 श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता
क्र. 1445-483-अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 10 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित- सहायक वन संरक्षकों के लिए ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : - क्र.
नाम अधिकारी
पदनाम
(3)
(1)
(2)
ग्वालियर संभाग
सहायक वन संरक्षक 1 श्री आर. के. जायसवाल
(2)
(3) (1)
होशंगाबाद संभाग
सहायक वन संरक्षक 2 श्री देवांशु शेखर
सहायक वन संरक्षक 3 श्री अनुराग कुमार
वन क्षेत्रपाल
4 श्री मार्तण्ड सिंह मरावी
वन क्षेत्रपाल
5 श्री दिनेश यादव
वन क्षेत्रपाल
6 श्री खुशाल सिंह बघेल
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल
7 श्री रजनीश कुमार शुक्ला
वन क्षेत्रपाल
8 श्री अरविन्द अहिरवार
वन क्षेत्रपाल
9 श्री रामकृष्ण सिंह चौधरी
वन क्षेत्रपाल
10 श्री कमलेश कुमार वर्मा
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल
11 श्री नारसिंह भूरिया
वन क्षेत्रपाल
12 श्री सुधीर कुमार मिश्रा
वन क्षेत्रपाल
13 कु. सीता जमरा
14 श्रीमती सीमा मरावी
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल
15 श्री राहुल कुमार घारू
वन क्षेत्रपाल
16 श्री जगदीश प्रसाद वास्पे
इन्दौर संभाग
सहायक वन संरक्षक 17 कु. सन्ध्या
क्र. 1447-471-अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
क्र.
नाम अधिकारी
पदनाम (1)
(2)
(3)
उच्चस्तर
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री तरसीसियुस लकड़ा
भोपाल संभाग
नायब तहसीलदार 2 श्री भूपेन्द्र सिंह परस्ते
राजस्व निरीक्षक 3 श्री लखन लाल लोधी
इन्दौर संभाग
4 श्री अन्तर सिंह कनेश
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 5 श्री आनंद मोहन श्रीवास्तव भाग 1 ]
1071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
(3) (1)
(2)
नायब तहसीलदार 6 श्री मुकेश बामनिया
नायब तहसीलदार 7 कु. नीलिमा राजलवाल
सहायक अधीक्षक 8 श्री जीवन लाल मोघी
भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 9 श्री शंकर डावर
सागर संभाग
सहायक अधीक्षक 10 श्री रविन्द्र कुमार सूर्यवंशी
भू-अभिलेख
जबलपुर संभाग
सहायक कलेक्टर 11 श्री पंकज जैन
सहायक कलेक्टर 12 श्री दीपक आर्य
नायब तहसीलदार 13 कु. अभिनंदना शर्मा
निम्नस्तर
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री बृजेश कुमार शर्मा
राजस्व निरीक्षक 2 श्री सुधर सिंह प्रजापति
राजस्व निरीक्षक 3 श्रीमती शबाना कुरैशी
राजस्व निरीक्षक 4 श्री महेश कुमार ओझा
राजस्व निरीक्षक 5 श्री योगेन्द्र त्रिपाठी
राजस्व निरीक्षक 6 श्री सुरेन्द्र सिंह राजौरिया
7 श्रीमती नीलम मौर्य
नायब तहसीलदार
होशंगाबाद संभाग
राजस्व निरीक्षक 8 श्री गुलाब चन्द उइके
पटवारी 9 श्री संदीप गौर
भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर 10 श्रीमती सुरभि सिन्हा
डिप्टी कलेक्टर 11 कु. अंजली द्विवेदी
नायब तहसीलदार 12 श्री शिवदत्त कटारे
नायब तहसीलदार 13 श्री संदीप श्रीवास्तव
सहायक अधीक्षक 14 श्री मडिया सिंह चौहान
भू-अभिलेख
सहायक अधीक्षक 15 श्री सुनील शर्मा
भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 16 श्री हसन उद्यीन खिलजी
राजस्व निरीक्षक 17 श्री राम प्रसाद नागर
राजस्व निरीक्षक 18 श्री प्रयाग सिंह
राजस्व निरीक्षक 19 श्री शैलेश सिंह
राजस्व निरीक्षक 20 श्री अशोक सिंह
(3) (2)
(1)
रीवा संभाग
नायब तहसीलदार 21 श्री लवकुश प्रसाद शुक्ला
सहायक अधीक्षक 22 श्री रवि कुमार श्रीवास्तव
भू-अभिलेख
सहायक अधीक्षक 23 श्री अकलेश मालवीय
भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 24 श्री उमाकान्त शर्मा
राजस्व निरीक्षक 25 श्री हंसराज सिंह
राजस्व निरीक्षक 26 श्री बबलेश कुमार तिवारी
राजस्व निरीक्षक 27 श्रीमती चित्रा पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 28 श्री विनोद कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 29 श्री राजेन्द्र कुमार बंशल
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 30 डॉ. मुन्ना अड़
नायब तहसीलदार 31 श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
नायब तहसीलदार 32 श्रीमती पूनम तोमर
राजस्व निरीक्षक 33 श्री राहुल गायकवाड़
राजस्व निरीक्षक 34 श्री मनोज कुमार शुक्ल
राजस्व निरीक्षक 35 श्री महेश कुमार सॉकले
राजस्व निरीक्षक 36 श्री वेद कुमार पंड्या
राजस्व निरीक्षक 37 श्री सुनील करवरे
राजस्व निरीक्षक 38 श्री योगेन्द्र सिंह राठौड़
उज्जैन संभाग
नायब तहसीलदार 39 श्री शम्भूसिंह सिसोदिया
नायब तहसीलदार 40 श्री बसन्ति लाल डाभी
41 श्री लवनीत कोरी
नायब तहसीलदार
सहायक अधीक्षक 42 श्री प्रभुलाल वर्मा
भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 43 श्री दरियाव सिंह भुर्रा
राजस्व निरीक्षक 44 श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 45 श्री मूलचंद जुनवाल
राजस्व निरीक्षक 46 श्री राजाराम रानडे
राजस्व निरीक्षक 47 श्री अजय सरावगी
पटवारी
48 श्री गिरीश कुमार सूर्यवंशी
पटवारी
49 श्री आसिफ हुसैन
सागर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 50 कु. दिव्या अवस्थी
नायब तहसीलदार 51 श्री निर्भय सिंह राजपूत
राजस्व निरीक्षक 52 श्री शिवनाथ प्रसाद सोनी 1072
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
(2)
(3) (1)
राजस्व निरीक्षक 53 श्री हरगोविन्द प्रसाद धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 54 श्री रामनाथ प्रजापति
राजस्व निरीक्षक 55 श्री राजीव कुमार शुक्ल
56 श्रीमती नीरू जैन
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 57 श्री भरत पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 58 श्री सुशील कुमार खरे
राजस्व निरीक्षक 59 श्री शशिकान्त दुबे
राजस्व निरीक्षक 60 श्री शरद कुमार भट्ट
राजस्व निरीक्षक 61 श्री राम आनन्दे सिंह
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 62 श्री छत्रपाल सिंह मरावी
राजस्व निरीक्षक 63 श्री सनत कुमार सिंह कंवर
राजस्व निरीक्षक 64 श्री इन्द्रजीत सिंह
जबलपुर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 65 सुश्री रंजना पाटने
66 श्री नीरज तखरया
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 67 श्री अरविन्द कुमार यादव
सहायक अधीक्षक 68 श्री राजेन्द्र कुमार सोनवानी
भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 69 श्री दिनेश यादव
राजस्व निरीक्षक 70 श्री मनीष कुमार तिवारी
राजस्व निरीक्षक 71 श्री नारायण प्रसाद कुशराम
72 श्री चन्दन सिंह लोधी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 73 श्री प्रहलाद सिंह बघेल
राजस्व निरीक्षक 74 श्री महेन्द्र कुमार द्विवेदी
राजस्व निरीक्षक 75 श्री वीरभद्र शुक्ला
76 श्री गणेश प्रसाद बर्मन
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 77 श्री राजेन्द्र प्रसाद खम्परिया
78 श्री अनिल सिंह
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 79 श्री बिनोद कुमार पान्डेय
80 श्री शनिलाल सिरसाम
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 81 श्री मुन्नालाल तिवारी
राजस्व निरीक्षक 82 श्री विवेक मुले
राजस्व निरीक्षक 83 श्री बृजभान सिंह मार्को
क्र. 1449-491-अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र प्रथम- दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
क्र. नाम अधिकारी
पदनाम
(3)
(2)
(1)
उच्चस्तर
ग्वालियर संभाग
सहायक कलेक्टर 1 श्री रोहित सिंह
सहायक कलेक्टर 2 श्री बक्की कार्तिकेयन
राजस्व निरीक्षक 3 श्री आनंद कुमार जैन
होशंगाबाद संभाग
4 श्री अजय कटेसरिया
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर 5 श्री नीरज कुमार सिंह
सहायक कलेक्टर 6 श्रीमती सुरभि सिन्हा
नायब तहसीलदार 7 श्री भूपेन्द्र सिंह परस्ते
नायब तहसीलदार 8 श्री शिवदत्त कटारे
9 श्री अताउल्ला खान
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
10 श्री राजेन्द्र जैन
सहायक अधीक्षक,
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 11 श्री कमलेश मिश्रा
इन्दौर संभाग
सहायक कलेक्टर 12 श्री राजीव रंजन मीना
जबलपुर संभाग
सहायक कलेक्टर 13 श्री पंकज जैन
सहायक कलेक्टर 14 श्री अनुराग वर्मा
सहायक कलेक्टर 15 श्री फटिंग राहुल हरिदास
सहायक कलेक्टर 16 श्री दीपक आर्य
सहायक कलेक्टर 17 सुश्री निधि निवेदिता
18 श्री प्रवीण सिंह ढायच
सहायक कलेक्टर
निम्नस्तर
ग्वालियर संभाग
1 श्री सियाराम श्रीवास्तव
सहायक अधीक्षक,
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 2 श्री कल्याण सिंह जाटव
राजस्व निरीक्षक 3 श्री महेश कुमार ओझा
राजस्व निरीक्षक 4 श्री अनिल सिंह भदौरिया
नायब तहसीलदार 5 श्रीमती नीलम मौये भाग 1 ]
1073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
(3) (1)
(2)
होशंगाबाद संभाग
राजस्व निरीक्षक 6 श्री तुलसी राम गायकवाड़
नायब तहसीलदार 7 श्री एम. एस. गहलोद
राजस्व निरीक्षक 8 श्री अशोक राठौर
राजस्व निरीक्षक 9 श्री राजकुमार मालवीय
राजस्व निरीक्षक 10 श्री मोकल सिंह उइके
पटवारी 11 श्री संदीप गौर
पटवारी 12 श्री कन्हैयालाल व्यास
भोपाल संभाग
नायब तहसीलदार 13 श्री संदीप श्रीवास्तव
सहायक अधीक्षक, 14 श्री आर. के. यादव
भू-अभिलेख.
15 श्री गोविन्द सिंह यादव
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
सहायक अधीक्षक, 16 श्री सुनील शर्मा
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 17 श्री घनश्याम प्रसाद साहू
राजस्व निरीक्षक 18 श्री मुमताज अली
राजस्व निरीक्षक 19 श्री शैलेश सिंह
राजस्व निरीक्षक 20 श्री दर्शन लाल नेगी
राजस्व निरीक्षक 21 श्री मुजीब उद्यीन खिलजी
राजस्व निरीक्षक 22 श्री मोहम्मद कदीर खान
राजस्व निरीक्षक 23 श्री निलेश सरवटे
राजस्व निरीक्षक 24 श्री हसन उद्यीन खिलजी
राजस्व निरीक्षक 25 मो. अनीस कुरैशी
26 श्री लखन लाल लोधी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 27 श्री सन्तोष कुमार शौनकिया
रीवा संभाग
नायब तहसीलदार 28 श्री लवकुश प्रसाद शुक्ला
राजस्व निरीक्षक 29 श्री विनोद कुमार पाण्डेय
30 श्री उमाकान्त शर्मा
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 31 श्री पन्नालाल रावत
राजस्व निरीक्षक 32 श्री बबलेश कुमार तिवारी
33 श्रीमती चित्रा पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 34 श्री राम कुमार पनिका
राजस्व निरीक्षक 35 श्री रमेश चन्द्र वर्मा
36 श्री सत्यसागर पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 37 श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
नायब तहसीलदार 38 श्रीमती पूनम तोमर
नायब तहसीलदार 39 डॉ. मुन्ना अड़
(2)
(3) (1)
40 श्री अन्तर सिंह कनेश
नायब तहसीलदार 41 श्री जीवन लाल मोघी
सहायक अधीक्षक,
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 42 श्री राहुल गायकवाड़
राजस्व निरीक्षक 43 श्री संतोष चौरे
उज्जैन संभाग
44 श्री बसन्ति लाल डाभी
नायब तहसीलदार 45 श्री हरिशंकर नामदेव
सहायक अधीक्षक,
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 46 श्री कमल प्रसाद मेहरा
पटवारी
47 श्री आसिफ हुसैन
पटवारी
48 मोहम्मद शादाब कुरेशी
सागर संभाग
सहायक अधीक्षक, 49 श्री रविन्द्र कुमार सूर्यवंशी
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 50 श्री महेन्द्र कुमार कोल
राजस्व निरीक्षक 51 श्री शिव प्रसाद नामदेव
राजस्व निरीक्षक 52 श्री जय प्रकाश पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 53 श्री नरेन्द्र कुमार मार्को
राजस्व निरीक्षक 54 श्रीमती नीरू जैन
जबलपुर संभाग
सहायक कलेक्टर 55 कु. प्रतिभा पाल
सहायक अधीक्षक, 56 श्री राजेन्द्र कुमार सोनवानी
भू- अभिलेख.
नायब तहसीलदार 57 श्री आशीष श्रीवास्तव
58 श्री नीरज तखरया
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 59 कु. अभिनंदना शर्मा
राजस्व निरीक्षक 60 श्री गिरीश धुलेकर
राजस्व निरीक्षक 61 श्री आशाराम बघेल
राजस्व निरीक्षक 62 श्री चरण सिंह धुर्वे
63 श्री केशीराम चौकसे
राजस्व निरीक्षक 64 श्री रविशंकर सेन
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 65 श्री मुन्ना लाल तिवारी
राजस्व निरीक्षक 66 श्री अनिल सिंह
राजस्व निरीक्षक 67 श्री राजेन्द्र प्रसाद खम्परिया
68 श्री गणेश प्रसाद बर्मन
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 69 श्री वीरभद्र शुक्ला
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
1074
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2014
क्र. 135- फा. दो- 22-1- स्था.- 2013.- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34 ( 2 ) ( ख ) के अनुसरण में , एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2014 के कलैण्डर अनुसार , उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 30 मई से 13 जून 2014 तक कुल पन्द्रह दिवस की अवधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा .
तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार , उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 3 फरवरी 2014
क्र. 764-न्या. लि. - 2013. - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से : -
1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये अपवर्जित करती है , और
2. पुलिस चौकी रूपाखेड़ा जो कि जिला उज्जैन की तहसील तराना में है , पुलिस चौकी घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे :-
सारणी
स. क्र.
उस पुलिस थाने का नाम, नाम जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है (2)
(1)
1
थाना माकड़ोन , तहसील तराना जिला उज्जैन.
स्थानीय क्षेत्रों के नाम
(3)
1. रूपाखेड़ी
2. टुकराल
3. लसूडिया अमरा
4. डाबडा राजपूत
5. नांदेड- भैरूपुरा
6. पचौला
7. लालाखेड़ी
8. चरली
9. मेरगढ़
10. लक्ष्मण खेड़ी
11. खज्जूखेड़ी
12. ब्राहम्णखेड़ी
13. जूनाखेड़ी
14. लसूडिया हमीर
15. पानखेड़ी- पानखेड़ी ब्लाक
16. चिकली
17. खेड़ा पचौला 1075 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
(3)
(1)
(2)
18. कढ़ाई
19. सामानेरा
20. पिपलिया बाजार
21. धुंआखेड़ी
22. छोटी तिलावत - नयाखेड़ा
उज्जैन, दिनांक 4 मार्च 2014
क्र. क्यू-न्या. लि. -14-1505 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से : -
1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये अपवर्जित करती है, और 2. पुलिस थाना नानाखेडा जो कि जिला उज्जैन की तहसील उज्जैन में है, पुलिस चौकी घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे :-
स्थानीय क्षेत्रों के नाम
स. क्र.
उस पुलिस थाने का नाम, नाम जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है (2)
(3)
(1)
1
नानाखेड़ा
मालनवासा
थाना नीलगंगा , तहसील उज्जैन जिला उज्जैन.
गोयला चौकी
प्रगति नगर
अन्नपूर्णा नगर
डॉ. कॉलोनी
मित्र नगर
अम्बेडकर नगर
तृप्ती परिसर
महेश बिहार
काला पत्थर
सांवरिया परिसर
कीर्ति नगर
आनंद नगर
अलखनंदा नगर
भविष्य निधि कॉलोनी
पाईप फैक्ट्री, गुलमोहर कॉलोनी
तिरूपति कॉलोनी
अभिषेक नगर
दिप्ती बिहार 1076
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
(2)
(3)
(1)
वेदनगर
व्यास नगर
ऋषिनगर एक्सटेंशन
मुनि नगर
महाकाल वाणिज्य केन्द्र
अर्पिता कॉलोनी
जवाहर नगर
संत कबीर नगर
महाशक्ति नगर
अमरनाथ एवेन्यू
बसंत बिहार
त्रिवेणी विहार
महावीर बाग
हरिओम विहार
महानन्दा सी- सेक्टर
इंजीनियरिंग
रिद्धी सिद्धी कॉलोनी
वृन्दावन धाम
प्रशांतिधाम
इंदिरा नगर, नागझिरी
बाला जी परिसर, इन्दौर रोड
त्रिवेणी हिल्स इन्दौर रोड
वेदनगर
हरियाखेड़ी
त्रिवेणी नाका
अंजू श्री कॉलोनी
मधुवन कॉलोनी
शक्कर वासा
साईबाग कॉलोनी/सांई विहार/ महालक्ष्मी नगर
गांधी नगर नागझिरी
पंथ पिपलई
सीलोदा मौरी
खेतिया खेड़ी
जरखौदा
जस्ताखेड़ी
करोहन
रामवासा
नायाखेड़ी
मगरिया
जमालपुरा
नीनोरा
नवाखेड़ा
राघौपिपलिया 1077 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
(3)
(2)
(1)
छायन
कोकलाखेड़ी
मेंडिया
डेंडिया
गोठड़ा
सिकंदरी
आलमपुर उड़ाना
सेवर खेड़ी
मताना खुर्द
किठोदा राव
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश
रीवा, दिनांक 6 जनवरी 2014
क्र. 01 - वरिष्ठ लिपिक- 2-2014.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस 3-2- 99-1-4, दिनांक 30 मार्च 2009 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 की कंडिका 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, एस. एन. रूपला, कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक दिन/त्योहार के लिये 2014 के लिये जिला रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-
दिन
दिनांक
त्योहार अवकाश का नाम क्रमांक
मंगलवार
1
18मार्च 2014
भाईदूज ( होली का दूसरा दिन ) 2
29 अगस्त 2014
गणेश चतुर्थी
शुक्रवार
3
दीपावली का दूसरा दिन
शुक्रवार
24 अक्टूबर 2014
उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालयों/उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.
एस. एन. रूपला, कलेक्टर.
कार्यालय , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2014
क्र. सह- अधी- रीडर- 400.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनिमय क्रमांक -2000 के विनिमय क्रमांक -3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय , इन्दौर में माननीय अध्यक्ष श्री एन . डी. पटले एवं माननीय सदस्य श्री गिरीश ताम्हणे , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 7 मार्च ( शुक्रवार ) को नियत की गई है. उक्त दिनांक 7 मार्च 2014 को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर, इन्दौर राजस्व संभाग , इन्दौर में समय सुबह 11 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी . एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित हो.
माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार .
रजिस्ट्रार , भोपाल.
1078
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं
विधि ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2014
फा. क्र. 33 -चार- 2009- वि.निर्वा. 122.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 82- म. प्र. वि. स. - 33-2009-2014, दिनांक 10 फरवरी 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है .
जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.
भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001
नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2014, 21 माघ, 1935 ( शक )
अधिसूचना
सं. 82-म. प्र. वि. स.- 33-2009-2014.-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के निर्वाचन याचिका संख्या 33-2009 ( संतोष तिवारी बनाम गिरिजाशंकर शर्मा ) जो कि श्री संतोष तिवारी ने श्री गिरिजाशंकर शर्मा के मध्यप्रदेश विधान सभा के 137- होशंगाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु नवम्बर, 2008 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की थी, में दिनांक 13 जनवरी 2014 को दिये गये अधिनिर्णय/आदेश को प्रकाशित करता है .
आदेश से, हस्ता./- (बर्नाड जॉन ) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001 New Delhi , dated the 10th February , 2014-21st Magha, 1935 ( Saka)
NOTIFICATION
No. 82 -MP -LA- 33/2009-2014 .--In pursuance of Sec- tion 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the Judgement/Order of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , dated 13th January 2014 in Election Petition No. 33 of 2009 ( Santosh Tiwari Vs Girijashankar Sharma) filed by Shri Santosh Tiwari challenging the Election of Shri Girijashanker Sharma to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 137 - Hoshangabad Assembly Constitutency , held in November, 2008 .
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR .
Election Petition No. 33/09 Petitioner
Santosh Tiwari Aged about 67 (Sixty Seven) Years S/ o Late Shri Sitaram , R/ o Patel Mohalala Ward No. 4 (Four) Itarsi , Nagar & Tehsil - Itarsi , District- Hoshangabad , State Madhya Pradesh
Versus Respondent Girijashankar Sharma Aged about 59 ( Fifty Nine ) Years adopted S/ o Nanhelal R/ o Ward No. 3 (Three ) Jagdishpura Nagar , Tehsil & District Hoshangabad, State Madhya Pradesh .
Election Petition Under Section 80 ( Eighty) -A and 81 (Eighty One) of the Representation of the people Act , 1951 (Nineteen Fifty One) Challenging . The Election of Shri Girijashanker Sharma to the M. P. Legislative Assembly from the Single Member, Hoshangabad Constituency No. 137 ( One Hunderd Thiruty Seven) result of which was declared on Date 8-12-2008 (Eight December Two Thousand Eight) The above named petitioner most respectfully submits as under :-
1 ( one ) . That , the Petitiioner, Santosh Tiwari Aged about 67 ( Sixty Seven ) Years S / o Late Shri Sitaram , is a citizen of India and the Petitioner is resident of Patel Mohalala Ward No. 4 ( Four) Itarsi
ORDER
Election Petition No. 33/2009
13-01-2014
Shri Vishal Dhagat , Advocate for the petitioner. Shri G. S. Baghel , Advocate for the respondent Learned counsel for the petitioner submits that as petition rendered infructuous therefore , he does not want to prosecute this matter further .
Since petition rendered infructuous , the same is hereby dismissed as become infructuous .
Office is directed to return the security amount to the petitioner.
No order as to costs C. C. as per rules
Sd./- (G. S. SOLANKI ) Judge.
By Order, Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary Election Commission of India .
1079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
राज्यशासन के आदेश
राजस्वविभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 23 दिसम्बर 2013
क्र. 264- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) (1)
(3)
ग्राम - हरनाखेड़ी
चांद
छिन्दवाड़ा
ब. नं.- 306,
प.ह.नं. - 36,
रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 0.493 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 265 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी 1080
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2) चांद
छिन्दवाड़ा
ग्राम- धमनिया माल, ब. नं. - 136 , प.ह.नं. -44, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 07.800 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2)
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 266 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(3)
(2)
(1)
चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम- सिरेगांव ब. नं. - 288, प.ह.नं. - 16, रा.नि.मं. -चौरई.
रकबा 02.600 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिरेगांव मायनर एवं आर-3 के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
भाग 1 ]
1081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -03 , चौरई, तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 267- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
चांद
छिन्दवाड़ा
ग्राम- बम्हनीलालां ब. नं. - 190, प.ह.नं. -43, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 02.200 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना
के अंतर्गत नांदना वितरक
नहर के निर्माण हेतु निजी कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा
(म.प्र. ) .
भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03 , चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 268 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि 1082
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के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1) (2) (3)
चांद
छिन्दवाड़ा
ग्राम - मोहगांव कला ब. नं. -239, प.ह.नं. - 04, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 08.200 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2)
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहीसल - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ).
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 269 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(1)
(2) चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम- मुआरी ब. नं. -231 , प.ह.नं. - 37, रा.नि.मं. -चौरई.
रकबा 06.400 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03, चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 270- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
चांद
छिन्दवाड़ा
ग्राम- परसोली ब. नं. -158, प.ह.नं. - 14, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 09.400 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमिके अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 271 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी 1084
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम- सिरेगांव ब. नं. -288 , प.ह.नं.- 16, रा.नि.मं. - चौरई.
रकबा 09.500 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमिके अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 272- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2) (3)
छिन्दवाड़ा चांद ग्राम- झिरिया ब. नं. - 108, प.ह.नं. -15, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 02.800 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमिके अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).
1085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03 , चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 273 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2) (3)
(4) चांद
छिन्दवाड़ा
ग्राम - राजसलवाड़ी ब. नं. -247, प.ह.नं. - 13, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 09.000 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ).
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 274- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त 1086
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा-5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) चांद
छिन्दवाड़ा
ग्राम- खुटिया ब. नं. -49, प.ह.नं. - 13, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 06.800 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2)
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03 , चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 275 - भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
चौरई
छिन्दवाड़ा
रकबा 11.700 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम- नवेगांव मकरिया, ब. नं.- प.ह.नं. - 36, रा.नि.मं. -चौरई.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक -03 , चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 276 - भू-अर्जन -2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(1)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) चांद
छिन्दवाड़ा
ग्राम-मोरखा ब. नं. -237, प.ह.नं. - 24, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 10.025 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-04, चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 277- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव , भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी 1088
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को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम- उदादौन ब. नं. -8, प.ह.नं. - 38, रा.नि.मं. -चौरई.
रकबा 04.900 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2)
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) .
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 278 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम- डुंगरिया ब. नं.-113, प.ह.नं. - 32/18, रा.नि.मं. - चौरई.
रकबा 06.960 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-04, चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 279- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा चौरई ग्राम - बाम्हनवाड़ा ब. नं. - 202, प.ह.नं.- 12, रा.नि.मं. -चौरई.
रकबा 03.800 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ).
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर से निकलने वाली आर -1 एवं आर-2 माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है..
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 280- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी 1090
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
चांद
छिन्दवाड़ा
ग्राम- खैरीरानी ब. नं. -56, प.ह.नं. - 36 , रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 13.763 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-01 चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 281 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव , भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1) (2)
(4) छिन्दवाड़ा चौरई ग्राम- हसनपुर ब. नं. -309, प.ह.नं. - 38/2, रा.नि.मं. -चौरई .
रकबा 08.020 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमिके अर्जन के संबंध में.
भाग 1 ]
1091
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 282- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(3)
(4) (1)
चांद
छिन्दवाड़ा
ग्राम- बेलगांव ब. नं. -213, प.ह.नं. - 36, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 03.183 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 283 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त 1092
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2) (3)
चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम- सिंगना ब. नं. -282, प.ह.नं. - 07, रा.नि.मं. -चौरई.
रकबा 0.700 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ).
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर से निकलने वाली खटकर माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमिके अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 284 - भू-अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
रकबा 05.850 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम- कुहिया ब. नं. -70, प.ह.नं. - 39, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1 .
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
भाग 1 ]
1093
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 285 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) (3)
(4) (1)
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
रकबा 02.440 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली. संपत्तियां.
ग्राम - पुलपुलडोह ब. नं. -592, प.ह.नं. - 38, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1 .
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 286- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त 1094
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
[भाग 1 भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा चौरई ग्राम- पलटवाड़ा ब. नं.- 160, प.ह.नं. - 36, रा.नि.मं. -चौरई.
रकबा 15.300 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2)
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमिके अर्जन के संबंध में .
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) .
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 287- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4) चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम- मेढावानी ब. नं.- प.ह.नं. - 37, रा.नि.मं. -चौरई.
रकबा 16.000 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमिके अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 288 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा-5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
ग्राम- खुटपिपरिया
छिन्दवाड़ा चांद
ब. नं. -51 , प.ह.नं. - 04, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 16.200 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 289 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी 1096
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
[भाग 1 को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
छिन्दवाड़ा ग्राम - सुनारी मोहगांव रकबा 02.250 हेक्टेयर छिन्दवाड़ा
ब. नं. -580,
प.ह.नं. -41,
रा.नि.मं.-
एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
छिन्दवाड़ा-1 .
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02, सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 290 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव , भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(4)
(3)
छिन्दवाड़ा ग्राम- थावरीकला,
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -126,
प.ह.नं. - 11 ,
रा.नि.मं.-
रकबा 05.730 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
छिन्दवाड़ा-1 .
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमिके अर्जन के संबंध में.
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भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 291 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम -खमरा,
प.ह.नं. - 38,
रकबा 14.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
ब. नं . -90, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1 .
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 292 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त 1098
[भाग 1
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भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
रकबा 05.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम - धगडिया, ब. नं. -278, प.ह.नं.- 39, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1 .
(2)
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 293- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
रकबा 04.780 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम - भाजीपानी कला ब. नं. -427, प.ह.नं. -41 , रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1 .
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमिके अर्जन के संबंध में.
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भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक -02 , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 294- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
रकबा 04.740 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
ग्राम- सुसरई, ब. नं. -582, प.ह.नं. - 38, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमिके अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक -02 , सिंगना , तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 295 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त 1100
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (1) (2) (3)
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
रकबा 03.070 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम - धमनिया, ब. नं. - 281, प.ह.नं. -38 , रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1 .
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग, सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग, सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-02 , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 296- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
रकबा 04.410 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम -सोनापिपरी ब. नं. -592, प.ह.नं. -38, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1 .
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
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भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग, सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-02 , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 297- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम - धमनिया,
ब. नं. - 281 ,
प.ह.नं. -38,
रकबा 13.153 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1 .
अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग , सिंगना,
तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग, सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 298 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा -5( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम- खैरीखुर्द ब. नं. -54, प.ह.नं. -31, रा.नि.मं. -चौरई.
रकबा 07.600 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 299 - भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2) (3)
(1)
चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम-लुंगसी ब. नं. -260, प.ह.नं. - 17, रा.नि.मं. -चौरई.
रकबा 05.500 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ).
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
(2)
1103 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-03 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 300- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
चांद
छिन्दवाड़ा
ग्राम- भांडपिपरिया ब. नं. -36, प.ह.नं.- 36, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 09.982 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
1104
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 301 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
छिन्दवाड़ा चांद ग्राम- कौआखेड़ा ब. नं. - 18, प.ह.नं. -36, रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 04.369 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 , चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. 3000 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3)
(2)
(4)
10.110 रीवा
रीठी
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3002 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि काविवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
रौरा 563
19.900 रीवा रायपुर
कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3004- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 1106
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
रीवा
1.100
रमपुरवा
रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3006- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
रीवा
15.500
गोरगांव 164
रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3008- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
4.830
पहाडिया
रीवा रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
1107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3010-भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
4.440 रीवा
सिरखिनी
रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3012- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(2) (3)
1.087 रीवा
शिवपुरवा
रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3014- भू-अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4)
13.800 रीवा
पटना
रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
1108
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3016- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3)
रीवा
2.100
रामनई
रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3018 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि काविवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4)
10.930 रीवा
भलुहा
रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3020- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
बडागांव
11.536 रीवा
गुढ़
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भाग 1 ]
1109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3022 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
गहिरी
4.110 रीवा
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3024- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि काविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
4.185 रीवा
हटवा
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3026 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3)
(2)
(4)
गोरगी
7.040 रीवा
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
1110
क्र. 3028 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकताकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2)
(3)
(4) (1)
3.876 रीवा
गुढ़ खड्डी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3030 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
15.690
महसांव
रीवा
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3032- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2) (3)
(4)
7.805 रीवा
गेरूई
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
1111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3034- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकतायकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
5.415 रीवा
कोष्टा
रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3036- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3)
रीवा
9.445
भुन्डहा
रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3038 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
भीटा
4.660 रीवा
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
1112
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3040- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिकाविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4)
2.848
सिगटी
रीवा
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3042 - भू-अर्जन- 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
5.160
पहाऊ
रीवा
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3044- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
6.400
कोर्लेया
रीवा रायपुर कर्चुलियान .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
1113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3046- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
1
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
19.200 रीवा रायपुर
वुड़वा
कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3048 - भू-अर्जन -12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
3.965
सोंठा
रीवा
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
क्र. 3050- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3)
गेरुवारी
6.200 रीवा
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
1114
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3052 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकताकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
13.350 रीवा
गुढ़
खजुहा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3054- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(4)
(3)
2.897
जिउला
रीवा रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3056 - भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
रीवा
रोर 562
7.200 रायपुर कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भाग 1 ]
1115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3058 - भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकतायकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) रीवा
23.200
गोरगांव 165
रायपुर कर्चुलियान.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3060 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने केके लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)
(4) (1)
पटना
रीवा
4.198 गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 3062- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
रीवा
7.300
चंदिहर
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
1116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3064- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि काविवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(2) (3)
पडरा
5.200 रीवा रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3066- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2) (3)
(4)
2.710 रीवा
कुइयां
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3068 - भू- अर्जन-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
15.900 रीवा
रायपुर वृत्त
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1117
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3070 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3)
रीवा
0.950
रामपुर
नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3072- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने केके लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
13.200 रीवा
शिवराजपुर
नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3074- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4)
1.020 रीवा
बुढ़िया
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णनं धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3076- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3)
(4) (2)
13.800
अमिलिया
रीवा रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3078 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4)
4.510 रीवा
लेंडुआ
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3080 - भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(2) (3)
5.700 रीवा
महसुआ देवार्थ
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3082 - भू- अर्जन-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
बरेही
रीवा
29.360 रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3084- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(2) (3)
2.920
रजहा
रीवा नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3086 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)
(4) (1)
4.320 रीवा नईगढ़ी देवरी सेंगरान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1120
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3088 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
रीवा
देवरी
4.350 नईगढ़ी
बघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3090 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
बरेही
3.950 रीवा नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3092- भू- अर्जन-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
5.030 रीवा
जमुहरा
नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3094 - भू-अर्जन-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(2) (3)
रीवा
पिपरा
7.650 नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3096- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4) रीवा
35.500
दूबी
नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3098- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
रीवा मनगवां
14.200
चन्देहा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत चन्देह वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 1122
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. 2690 - भू- अर्जन - 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2) मनगवां
(4) 3.840
(1) रीवा
(3) दुरौंध
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील मनगवां, रीवा ( म. प्र. ) कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2692 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) रीवा
(4) 12.648
(2) मनगवां
(3) उलही खुर्द
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील मनगवां, रीवा (म . प्र. ) कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2694- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी भाग 1 ]
1123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) (3)
(4)
5.184 रीवा रायपुर कर्चुलियान खुरहा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान रीवा (म. प्र. ) कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2804 - भू- अर्जन - 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4) 5.184 कर्चुलियान कोठी
रीवा रायपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्च स्तरीय नहर परियोजना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान रीवा (म. प्र. ) कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2874- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
8.700 रायपुर कर्चुलियान भलुही
रीवा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
1124
क्र. 2876- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
6.230 (1) रीवा
(3) पुरास
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 2878- भू- अर्जन- 12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(3)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 23.580 रायपुर कर्चुलियान बरहदी
रीवा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 2880 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)
(1)
(3) बंजारी
12.591 रीवा
गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भाग 1 ]
1125
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 2882 - भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
4.695
वेलहा
रायपुर - कर्चुलियान
रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, (म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 2884- भू-अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
(2)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)
11.090 रायपुर - कर्चुलियान
(3) खरहरी
रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा , ( म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
क्र. 2886- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) 13.500 रायपुर - कर्चुलियान
(3) बक्छेरा
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
1126
क्र. 2888 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
11.800
पडरिया
रीवा रायपुर - कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 2890 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
(1)
3.070 रायपुर- कर्चुलियान
रीवा
वेलहा वृत्त.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
क्र. 2892 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
3.360 (1) रीवा
(3) पुरवा
(2) गुढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा , ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 2894 - भू-अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) (2)
3.990 रायपुर - कर्चुलियान झॉझर
रीवा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
क्र. 2896 - भू- अर्जन - 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
6.500 (1) रीवा
खजुआवन
रायपुर- कर्चुलियान.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
क्र. 2898- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(4) 3.800
(3) खैरा
(1) रीवा रायपुर- कर्चुलियान.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक कार्यालय में किया जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा , ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
1128
क्र. 3100- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 0.550
(3) नौबा
(1) रीवा
(2) मनगवां
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत चन्देह वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3102 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 0.950
(3) बेलहा
(1) रीवा
(2) नईगढ़ी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु . (6)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3104 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
(1) रीवा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 9.950
(3) बेलहा नानकार
(2) नईगढ़ी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1129
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3106- भू- अर्जन-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 4.050 (1) रीवा
(3) डांडीकला
(2) नईगढ़ी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु . (6)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3108 - भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
(1) रीवा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 10.200 (2) नईगढ़ी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
(3) बहेरा कोठार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु . (6)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3110- भू-अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 3.020 (1) रीवा
(3) आंबी
(2) नईगढ़ी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
1130
क्र. 3112- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 0.500 (1) रीवा
(2) नईगढ़ी
(3) हरगड़ी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3114 - भू- अर्जन - 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 6.880 (1) रीवा
(3) महसुआ
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3116- भू- अर्जन - 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) खीरा
(4) 4.880 (1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र .
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3118- भू- अर्जन- 12-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) मनगवां
3.110 (1) रीवा
दुअरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत चन्देह वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3120- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 5.120 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) पथरहा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत चन्देह वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3122 - भू- अर्जन- 12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 7.200 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) दुअरा 275
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत चन्देह वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1132
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3124- भू- अर्जन- 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 7.500
(3) डिलहा
(1) रीवा मनगवां
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत चन्देह वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3126- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 9.800 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) भववार
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत चन्देह वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3128 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
(2) मनगवां
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 1.680 (1) रीवा
(3) दुअरा 270
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत चन्देह वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3130 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 0.070 (2) सिरमौर
(1) रीवा
(3) उमरी कोठार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्यौटी मुख्य नहर के अंतर्गत साहपुर माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3132 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) 3.200
(3) मनिकवार
मनगवां
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत चन्देह वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3134- भू- अर्जन - 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 1.820 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) दुअरा 268
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत चन्देह वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
1134
क्र. 3136- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) 4.700
(3) पतौना
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र .
रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3138 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -
अनुसूची जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 4.850 (1) रीवा
(2) नईगढ़ी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
(3) चिल्ल 289
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3142 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.850 (2) मनगवां
(1) रीवा
(3) दुअरा 272
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत चन्देह वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1135
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3146- भू- अर्जन-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -
अनुसूची तहसील
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
4.500 (1) रीवा
(3) नाइन
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3148 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 27.200 (1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) शंकरपुर
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत शंकरपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3150 - भू- अर्जन - 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 5.080 (1) रीवा
(3) लोहदवार
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1136
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3152- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 8.020 (1) रीवा
(3) एतला
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
(2) रायपुर- कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3154- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3) टेपरो
(4) 5.000 (1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3156- भू-अर्जन-12-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 13.100 (1) रीवा
(3) खुझ
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र .
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3158- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 4.200 (2) मनगवां
(1) रीवा
(3) बेलहाई
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3160- भू- अर्जन - 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 3.000
(3) टटिहरा
(1) रीवा
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3162 - भू- अर्जन -12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 2.950
(3) टटिहरी
(1) रीवा
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1138
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3166 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
22.870 रीवा
जोगिनहाई
रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3168 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
बंधवा
(4) 1.600 (1) रीवा
रायपुर
कर्चुलियान 55/45
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3170- भू-अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1) रीवा
7.340
सुरसा खुर्द
रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म.प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1139
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3172 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) 16.100 (1) रीवा
सुरसा कला
रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अंतर्गत माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3174 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
0.032 सिरमौर बरहा-344
(1) रीवा
( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3176 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3) मनवाही -452
0.160 (2) सिरमौर
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, रीवा म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1140
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3178 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2)
0.180 सिरमौर
(1) रीवा
(3) मझियार
( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3180 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 1.800
सौर ( 568 ) (3)
(1) रीवा
(2) सिरमौर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली नेबुहा वितरक नहर की सौर माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3182 - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 3.200 (2) मनगवाँ
(1) रीवा
(3) कंदैला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली नेबुहा वितरक नहर की कंदैला माइनर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
1141
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3184- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1994 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4)
गोंदरी नं. 4
2.220 (1) रीवा
(2) मनगवाँ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर
(5)
संभाग, ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं . 2 की गोंदरी सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3186 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1994 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 4.950
(3) मांद न. 1
(1) रीवा
(2) मनगवाँ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की मांद माइनर की मांद सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3188 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1994 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) गोंदरी नं . 5
(4) 1.340 (2) मनगवाँ
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर की मांद नं 2 की गोंदरी सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1142
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3190- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1994 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रीवा
(3) तिवनी पैपखार
(4) 4.960 (2) मनगवाँ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म . प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की तिवनी माईनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3192- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1994 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 3.540 (1) रीवा
(2) मनगवाँ
(3) पचपहरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की सहेबा माइनर नं. 1 की पचपहरा सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3194 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1994 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 3.270 (2) मनगवाँ
(1) रीवा
(3) बुड़वा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की बुड़वा माइनर की बुड़वा सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3196- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1) रीवा
गोंदरी नं. 1
(4) 0.590 (2) मनगवाँ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 2 की गोंदरी सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3198 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) मनगवाँ
(1) रीवा
(3) सहेबा
(4) 1.90
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की सहेबा माइनर नं. 1 की पचपहरा सबमाइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3200- भू- अर्जन- 2012-13. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) मनगवाँ
(3) करारी
(1) रीवा
(4) 2.850
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1144
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3202 - भू- अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 1.650 (1) रीवा
(2) मनगवाँ
(3) कचूर पैपखार
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की कचूर माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3204- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 1.70 (1) रीवा
(3) पटना मुडवार
(2) मनगवाँ
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की पटना माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3206 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) मनगवाँ
(3) पिपरवार
(4) 5.840 (1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की पिरवार माइनर नं. 1 की पिपरवार सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3208 - भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) मनगवाँ
(4) 1.570 (1) रीवा
(3) पताई
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर की कचूर माइनर एवं पटना माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3210- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 7.580 (1) रीवा
(3) हडिया
(2) नईगढ़ी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3212- भू- अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
(1) रीवा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 3.950 (2) नईगढ़ी
(3) सोनवर्षा कोठार.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1146
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
[भाग 1 क्र. 3214- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची तहसील
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
14.550 (1) रीवा
(3) झूसी
नईगढ़ी
( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3216- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 3.150 (1) रीवा
(2) नईगढ़ी
(3) बधवा कोठार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3218 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 4.950 (1) रीवा
(2) नईगढ़ी
(3) नौवा कोठार.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1147
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3220 - भू- अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 11.880 (1) रीवा नईगढ़ी
(3) टेढ़ताल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3222 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(4) (1)
4.950 रीवा मनगवां
(3) लहुरिया
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3224 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(1)
(2) (3) लौरी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 4.840 मनगवां
रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1148
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
[ भाग 1 क्र. 3226 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1) रीवा
(4) 6.730 मनगवां
(3) धाराविभा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3228 - भू- अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.800 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) बाबूपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3230 - भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
(3)
(1) रीवा
(2) मनगवां
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.150
लौरी खुर्द
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अनुसूची धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
1149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
क्र. 3232 - भू-अर्जन- 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(4)
(3) बनतर
14.500 (1) रीवा मनगवां
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3234- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 7.950
(3) पताई
(1) रीवा मनगवां
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3236- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
(3) कैथा कोठार
(1) रीवा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 6.880 (2) मनगवां
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अनुसूची धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1150
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 3238 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
15.600 (1) सतना
अमरपाटन निमहा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3240- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 20.800 (2) अमरपाटन
(1) सतना
(3) आनन्दगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3242- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) 24.414 (1) सतना
ललितपुर नं. 1
(2) अमरपाटन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी.एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 24 फरवरी 2014
क्र. 97- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- सेगांव
(ग) ग्राम-सांगवी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.427 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.138
11/2
0.089
15/1
0.154
15/2
0.198
15/3
0.121
32/1
32/2
0.077
32/3
0.089
0.024
42/6
43
0.109
0.109
44
0.069
88/5
88/6
0.065
88/7/3
0.036
88/7/4
0.032
0.117
योग . 1.427
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भड़वाली तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला - खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 24 फरवरी 2014
प्र. क्र. 5 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी भूमि
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-राजनगर
(ग) नगर/ग्राम- बरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.257 हेक्टर .
अर्जित की जा रही भूमि की सूची
खसरा
नम्बर
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.150
8
0.140
9
0.090
18
19
0.050
0.040
28
29
0.110
0.002
30
192
0.090
0.020
194
195
0.080
0.050
196
205
0.030
206
0.090
0.020
207
0.060
208
0.060
209 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
1152
(2)
(1)
0.020
210
0.080
211
0.005
244
245
0.080
247
0.050
0.070
248
330
0.060
0.070
367
0.120
368
979
0.070
0.070
980
0.160
981/1
0.040
25/4
26/1
0.100
26/2
0.030
0.040
26/3/2
0.110
284/1
योग .. 2.257
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माईनर, सुरा माईनर क्र. 2 एवं डुमरा माईनर क्र. 04 के भू- अर्जन बावत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 6- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी भूमि
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- डुमरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.172 हेक्टर .
अर्जित की जा रही भूमि की सूची
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
6
0.125
78
0.030
0.002
165
(2)
(1)
0.030
166
0.040
170
171
0.060
0.070
172
0.040
173
0.020
174
0.030
1241
0.200
1245
1246
0.080
0.080
1247
0.040
1248
0.005
1249
1250
0.100
0.040
1257
0.005
1258
1263
0.165
1273
0.020
1274
0.130
0.070
1275
0.060
1276
1277
0.035
0.100
1278
1279
0.010
0.075
1281
1283
0.120
0.050
1284
0.125
7/1/1
1244/1
0.030
0.090
6/2225
6/2227
0.095
योग .. 2.172
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की डुमरा माईनर क्र. 04 के भू- अर्जन बावत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 7- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 1153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- निजी भूमि
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग) नगर/ग्राम- उमरया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.730 हेक्टर.
अर्जित की जा रही भूमि की सूची
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
97
0.035
116
0.030
0.085
117
120
0.080
0.160
127
0.010
136
0.015
138
0.005
139
0.055
140
0.080
142
0.160
147
0.225
150
175
0.060
177
0.040
178
0.040
0.005
179
180
0.005
0.030
181
0.030
182
0.030
183
0.040
184
0.060
188
0.005
189
191
0.110
0.210
192
209
0.010
211
0.010
0.030
212
0.005
214
(1)
(2)
217
0.090
0.080
219
227
0.050
228
0.015
0.070
752
0.010
761
766
0.030
0.090
768
0.040
770
0.030
773
0.005
774
0.120
779
781
0.020
783
0.050
0.080
784
0.005
785
0.005
910
0.050
916
0.055
917
0.040
921
0.090
922
0.005
923
1023
0.110
0.010
1024
1030
0.090
0.080
1031
0.015
1032
0.010
1040
0.030
1041
1042
0.010
0.010
121/1
0.040
121/2
0.020
122/1
0.010
137/1
0.070
141/1
0.090
148/1
0.020
148/2
0.005
176/1
0.040
185/1
210/1
0.100
0.030
213/1 1154
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
(2)
(1)
229/1
0.080
229/2
0.080
767/1
0.010
767/2
0.020
772/1
0.030
772/2
0.030
योग .. 3.730
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माईनर के भू- अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 25 फरवरी 2014
प्र. क्र. 01 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- बाड़ी
(ग ) नगर/ ग्राम- गुंदरई, कोड़री
(घ) रकबा-1.87 एकड़.
खसरा नं.
कुल रकबा (एकड़ में)
(2)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3) (1)
4.77
0.70 6/1/2
9.54
6/2
0.39
0.39 6/3
9.55
6/4
0.39 1.87
9.55 योग .. 33.41
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जलाशय नहर निर्माण गुंदरई तालाब की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली के कार्यालय में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रायसेन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़, दिनांक 3 मार्च 2014
क्र. भू- अर्जन- 2012 - प्र. क्र. 37-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग ) ग्राम- कछियाखेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर ) - 0.169 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टर में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
0.012
69/1
0.150 0.007
74/1 77
योग . 0.169
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बगाज माता तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन- 2012- प्र. क्र. 38-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित 1155
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) ग्राम- वकपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.829 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टर में) (2)
खसरा नम्बर (1)
0.160
111 116
505/1
0.060 0.609 योग . 0.829
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बगाज माता तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- 2012- प्र. क्र. 39-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- सुन्दरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर (1) 1403
रकबा (हेक्टर में ) (2) 0.080
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- बगाज माता तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 4 मार्च 2014
क्र. 1500- भूमि संपादन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग ) ग्राम- कस्बा उज्जैन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.830 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में) (2)
(1)
0.648
2680/1 2680/2 2680/3 2680/4 में से
0.366
2688 मी.
0.366
2688 मी.
2690
0.030
2689
0.052
0.167
2696, 2698
0.130
0.060
2699 2700/1 2708/1/1
0.011 योग .. 1.830
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत भूखीमाता से दत्त अखाड़ा तक क्षिप्रा नदी के पश्चिम ( बायें ) तट पर लंबाई 750 मीटर घाट निर्माण हेतु.
1156
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1501 - भूमि संपादन-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- उज्जैन
(ग) ग्राम- गोठडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.054 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(1)
(2)
0.054
71/1/2
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत त्रिवेणी बैराज के अपरस्ट्रीम में क्षिप्रा नदी के लेफ्ट बैंक पर घाट निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
क्र. 1502- भूमि संपादन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील - उज्जैन
(ग) ग्राम- कस्बा उज्जैन
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.622 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(1)
2635/1 मी. 2641 मी. मे से
(2) 0.622 योग .. 0.622
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत लालपुर रेलवे ब्रिज से भूखीमाता तक क्षिप्रा नदी के पश्चिम ( बायें ) तट पर लंबाई 540 मीटर घाट निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
क्र. 1503 - भूमि संपादन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग ) ग्राम-गोठडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.151 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(2)
(1)
0.045
31/3
71/1/1
0.106 योग .. 0.151
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत त्रिवेणी बैराज के डाउनस्ट्रीम में क्षिप्रा नदी के लेफ्ट बैंक पर घाट निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 29 जनवरी 2014
क्र. एफ- 61 - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ग्राम- अरकण्डी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.133 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.767
88
89
0.366 योग .. 1.133
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- मॉ शारदा समिति मैहर मेला परिक्षेत्र के व्यवस्थित विकास हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 4 मार्च 2014
क्र. एफ- 109- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ग्राम- बठिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.659 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
186
0.021
45/1
0.084
45/2
0.100
0.031
45/3
300/2
0.105
302
0.006
303/1
0.016
0.015
303/2
0.015
303/3
81
0.017
304/1
0.093
304/2
0.046
304/3
0.046
285/1 के/1
0.063 योग .. 0.659
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- बठिया करसरा बरेठी के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 109- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील-मैहर
(ग) नगर/ग्राम- करसरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.052 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1/K/1
0.035
41/1d
0.052
2/2d1
0.146 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
1158
(1)
(2)
0.187
3/1
15
0.151
16
0.005
0.026
41/1
0.026
41/2
0.005
45
0.106
46/2
0.025
47/1
0.026
47/2
0.052
53
781
0.210 योग .. 1.052
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बठिया करसरा बरेठी के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ- 109- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- करूआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
0.047
(1) 1474
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बठिया करसरा बरेठी के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 110- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ग्राम- कल्पा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.254 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.074
449
451/3
0.031
0.060
452/1ख
452/1 क
0.264
0.212
453/2
0.098
453/3
0.295
453/1
0.809
454/1
0.138
454/2
455/1क
0.352
0.011
455/1ख
0.393
455/2
0.040
455/3/1
455/3/2
0.580
1.456
493/2
0.061
494
496
0.205
497
0.010
498
0.121
503/1
0.029
0.006
503/2
0.027
504
505/1
0.125
502/2
0.069
506/1
0.020
0.020
506/2
0.486
507/1
0.485
507/2 1159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मार्च 2014
भाग 1 ]
(1)
(2) 508/1
0.129 508/2
0.120 510/2 क
0.501 510/2 ख
0.502
0.667 511/1 ख
0.721 512
0.800 513/1 क
0.286 513/1 ख
1.356 514/1 क
514/1 ख
0.268 516/2
0.397
0.183 566/1 क
0.021 566/1 ग
0.054 566/2क
566/2ख
0.008
0.008 567/3
569
0.243 570
0.473 571
0.382 573
0.034
0.320 574
575
0.118
0.220 576
0.081 577
0.124 578/4
0.032 578/5
0.079 578/6
0.024 578/13/3
0.308 578/13/2
0.104 578/13/1
578/ 2ख
0.008 578/3 घ
0.468 578/3अ
0.090 578/7क
0.109
0.032 578/ 3 ब
578/7ख
0.018 665
0.275 666
0.847
0.096 667/1 क/ 1
0.102 667/1 क/2
0.064 667/1क/3
667/1ख
0.472
0.061 667/2क
667/ 2ख
0.344
0.367 669/1क
(2)
(1)
669/1ख
0.198
0.230
671/1
1.360
673/1 , 673/2
0.184
674
675
0.034
677
0.036
678
0.510
679
0.569
0.740
682
निजी खाता भूमि योग 22.254
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ-110 - भू-अर्जन14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम-नोनगरा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.700 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
14/1
0.245
0.250
14/2
15/1
0.231
15/2
0.231
16
0.040
0.069
20/2 क
20/4
0.081
23/2क
0.077
23/2ख
0.008
0.053
23/3क 1160
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2014
(1)
(2)
23/3ख
0.049
0.676
24/1क
0.577
24/1ख
26/1
0.170
26/2क
0.580
26/2ख
0.107
0.213
32/2क
32/2ख
0.185
32/3
0.090
32/4
0.540
0.625
32/5
20/2ख
0.073
71
0.530
योग .. 5.700
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ-111- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ग्राम- भाजीखेड़ा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-12.104 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
104
0.004
105
0.350
(2)
(1)
0.310
225
0.180
226
0.920
0.006
227
232/2
0.049
0.068
232/3
232/1
0.052
0.570
233/1
0.620
233/2
0.330
235/1 , 235/3 , 235/4
236
0.090
237
0.350
238/1
0.263
0.065
238/2क
238/2ख
0.137
0.020
239
240
0.006
0.130
261/2
262
0.160
263
0.120
234
0.024
0.030
265
0.309
316/6
0.082
313/1 ग
0.194
313/2
12.104
योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.