Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 21 March 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
12
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-03-21.12.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2014- फाल्गुन 30, शक 1935

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं .

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2014

क्र. ई - 5-570- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को दिनांक 4 से 7 मार्च 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा , भाप्रसे , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2014

क्र. ई- 5-393 - आयएएस - लीव - 5-एक ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 18 से 22 मार्च 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16, 17 मार्च 2014 एवं 23 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2014

क्र. ई- 5-670 - आयएएस लीव-5 -एक ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 9 से 23 मार्च 2014 तक, पन्द्रह दिन का ( एक्स इंडिया ) चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

[भाग 1 भोपाल , दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. ई- 5-326- आयएएस लीव-5 - एक ( 1 ) श्री डी. सिंघई, आयएएस . , वि.क.अ. सह - आयुक्त- सह -संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को दिनांक 29 जनवरी 2014 से 7 फरवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 1-395-2013-5- एक ( 1 ) श्री पंकज राग, भाप्रसे. (1990) वि.क.अ. - सह -आयुक्त- सह -संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री पंकज राग , भाप्रसे. ( 1990 ) वि.क.अ.- सह-आयुक्त- सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन की सेवायें भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर सौंपे जाने के फलस्वरूप प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन का प्रभार श्री के. के. सिंह, भाप्रसे. (1985 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग को तथा आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय के पद का प्रभार श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे. ( 1996 ) सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम (अति.प्र. ) को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

क्र. ई- 1-395-2013-5- एक ( 1 ) श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे. (1993 ) आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे. ( 1993 ) आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त की सेवाएं भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर सौंपे जाने के फलस्वरूप आयुक्त, कोष एवं लेखा का प्रभार श्री मनीष रस्तोगी , भाप्रसे. ( 1994) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. ई- 5-524- आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्री संजय सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 18 से 29 मार्च 2014 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 , 17 मार्च 2014 एवं 30 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री संजय सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, भाप्रसे. , वि.क.अ. सह - सदस्य, राज्य योजना आयोग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री संजय सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-607 - आयएएस. लीव - 5- एक ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस . , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , वित्त निगम , इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से दिनांक 4 जनवरी 2014 तक, छः दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 6 जनवरी 2014 तक, आठ दिन का पुनरीक्षित एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

1163 (2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2013 अनुसार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे . सी. डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. ई - 5-393 - आयएएस. लीव-5 - एक-( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश , आयएएस . , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2013 द्वारा दिनांक 26 नवम्बर 2013 से 7 दिसम्बर 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26 से 30 नवम्बर 2013 तक, छः दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2013 अनुसार यथावत् रहेंगी.

क्र. ई. - 5-560 - आयएएस. लीव- 5 - एक . श्री मोहम्मद सुलेमान , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा दिनांक 17 से 22 फरवरी 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15, 16 फरवरी 2014 एवं 23 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2014

क्र. ई - 5-727 - आयएएस. लीव- 5- एक . - ( 1 ) श्री विनोद कटेला, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2014 द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2014 से 5 फरवरी 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 27 जनवरी 2014 से 4 फरवरी 2014 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2014 अनुसार यथावत्.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले , अवर सचिव " कार्मिक".

1164

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2014

क्र. एफ- 5-1-2011-2-पचपन.- राज्य शासन समितियों/निजी संस्थाओं आदि द्वारा निजी क्षेत्र में नर्सिंग स्कूल खोलने हेतु उनसे प्राप्त आवेदन - पत्रों का भारतीय परिचर्या परिषद् के मापदण्डों एवं अन्य आवश्यक शर्तों के प्रकाश में परीक्षण करने एवं इस संबंध में अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करने के लिये पूर्व में समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जनवरी 2011 में गठित की गई निर्धारित समिति में एक सदस्य " डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न के स्थान पर, कलेक्टर के प्रतिनिधि " को सम्मिलित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अस्मिता भागवत, अवर सचिव.

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ. 11-1-2006- उन्तीस -2 .- राज्य शासन , एतद्वारा , वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 ( क्रमांक 58 , सन् 1962 ) की धारा 20 ( 1 ) ( बी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री कुंवर विजय शाह, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक नियुक्त करता है.

2. तद्नुसार राज्य शासन वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58, सन् 1962 ) की धारा 20 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री कुंवर विजय शाह , मंत्री , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. एफ- 5-10-2011 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर 2011 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम, शाजापुर में श्री नरेन्द्र कुमार रघुवर प्रसाद तिवारी को सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया था.

2. श्री नरेन्द्र कुमार रघुवर प्रसाद तिवारी द्वारा सदस्य जिला फोरम शाजापुर के पद से दिनांक 5 अक्टूबर 2013 को त्याग- पत्र दिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन , एतद्वारा, उनका दिया गया त्याग- पत्र दिनांक 5 अक्टूबर 2013 से स्वीकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. एफ- 5-4-2013 -उन्तीस- 2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की संख्यांक 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 -क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री दिनेश कुमार पालीवाल, प्रथम अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश छतरपुर, जिनकी सेवा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम हेतु माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश द्वारा विभाग को सौंपी गई हैं इस पर विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17 ( ई ) 5-2001 -इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 पर सहमति प्रदान करते हुये श्री दिनेश कुमार पालीवाल को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के . चन्देल, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2014

क्र. डी- 15-7-2014-चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2242-13बी- 516-54 , ग्वालियर, दिनांक 9 मई, 1955 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति कुक्षी के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है , अर्थात् :-

स्थान

ग्राम बांकी ( टाण्डा) , तहसील कुक्षी, जिला धार के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 180/1 की 2.024 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :-

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (3) खसरा क्रमांक (2)

क्रमांक (1)

2.024 180/1

1

योग . 2.024 1165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

जिसकी सीमाएं

उत्तर में- कुक्षी राजगढ़ सड़क

दक्षिण में- शासकीय भूमि के सर्वे नम्बर 180/1 का शेष भाग एवं श्री वेरसिंह पिता श्री डोंगरसिंह की भूमि.

पूर्वमें सर्वे क्रमांक 180/2 एवं आबादी शासकीय भूमि.

पश्चिम में- सर्वे नम्बर 180/1 का शेष भाग, शासकीय भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2014

क्र. डी- 15-7-2014- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 4th March 2014

No. D - 15-7-2014- XIV- 3.- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declared the following area including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Kukchi has been established by this department's Notification No. 2242-13B - 516-54 , Gwalior, dated 9th May 1955 shall be the sub -market yard namely.

PLACE

An area of 2.024 Hector land of below mentioned Khasra Number 180/1 at Gram Banki (Tanda) Tehsil Kukchi of District Dhar:-

Area ( In Hector) (3) Khasra No. (2)

S. No. (1)

1

180/1

2.024

Total 2.024

BOUNDED BY

On the North by- Kukchi - Rajgarh Road .

On the South by--Rest Govt . Land of Servey No. 180/1 & Land of Shri Versing S / o Shri Dongersing .

On the Eastby- Land of Servey No. 180/2 & Govt . aabadi Land .

On the West by---Rest Govt . Land of Govt Servey No. 180/1 & Govt . Land .

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2014

क्र. डी- 15-7-2014-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक फरवरी 2014 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र कुक्षी जिला धार के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:-

क्षेत्र

1. ग्राम बांकी ( टाण्डा) तहसील कुक्षी , जिला धार की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

2. उप मंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :-

1. नरवाली, 2. हासलबड़, 3. कालीदेवी , 4. अम्बासोटी, 5. जेतगढ़ , 6. बाकीटाण्डा, 7. खनीअम्बा, 8. गयड़ी. 9. खरवाली , 10. मगदी, 11. जाली, 12. महाजा, 13. करणपुरा, 14. छटवानी, 15. घोड़ा, 16. बराल , 17. तरसिंगा, 18. पिपरानी, 19. बरकच्छ, 20. नाहवेल , 21. कदवाल .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2014

क्र. डी- 15-7-2014- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

1166

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

Bhopal , the 4th March 2014

No. D - 15-7-2014- XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub- section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare that in the relation to the market yard vide this department's Notification even number dated January 2014 the following area of Kukchi Tehsil of District Dhar shall be Proper Market yard :-

AREA

(1) An area within the limit of Gram Banki (Tanda) , Tehsil Kukchi of District Dhar .

(2) An area comprising of the following Villages within the radious of 5 Kilometers from the sub-market yard , namely : --

1. Narwali , 2. Hasalbad , 3. Kalidevi , 4. Ambasoti , 8. Gaidi , 9. Kharwali , 10. Magdi , 11. Zaali , 12. Mahaja , 13. Karanpura , 14. Chhatwani , 15. Ghoda , 16. Baral , 5. Jetgarh , 6. Bankitanda , 7. Khaniamba , 17. Tarsinga , 18. Piprani , 19. Barkach , 20. Nahwel , 21. Kadwal .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

HEMRAJ SINGH , Under Secy.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2014

क्र. एफ-1 (ए) 149-90- ब-2-दो.-( 1 ) श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 15 जनवरी से 1 फरवरी 2014 तक, कुल अठारह दिवस अर्जित अवकाश 14 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2014

फा.क्र. 17 (ई ) -50-2007 - इक्कीस - ब ( दो ).- राज्य शासन, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 19 मार्च 1996 द्वारा तहसील गैरतगंज , जिला रायसेन के लिए नियुक्त नोटरी श्री मलखान सिंह गुर्जर का दिनांक 16 नवम्बर 2012 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवचरण पाण्डेय , अपर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2014

क्र. एफ. 23-23-2013- बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अधिनियम , 1972 की धारा 2( 7 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन निम्नांकित अनुसूची के कालम ( 02 ) में उल्लेखित उपायुक्तों के सम्मुख दर्शाये गये कालम ( 03 ) में उल्लेखित क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है:-

अनु. क्र. (1)

प्राधिकृत प्राधिकारी (2)

1 उपायुक्त, वृत्त -1 , भोपाल

2 उपायुक्त, वृत्त -2 , भोपाल

क्षेत्र राजस्व जिले (3)

वृत्त-1 भोपाल के अन्तर्गत भोपाल स्थित क्षेत्रों तथा सीहोर , रायसेन , विदिशा.

वृत्त-2 भोपाल के अन्तर्गत अशोका गार्डन, ऐशबाग, सुभाष नगर, गौतम नगर , सोनागिरी , राजीव नगर, अयोध्या नगर एवं अयोध्या एक्सटेंशन वृत के अंतर्गत अन्य क्षेत्र.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

(1)

(2)

3 उपायुक्त वृत्त-3 , भोपाल

4 उपायुक्त वृत्त, उज्जैन

5 उपायुक्त वृत्त, इंदौर

6 उपायुक्त वृत्त , जबलपुर

7 उपायुक्त वृत्त, रीवा

8 उपायुक्त वृत्त, ग्वालियर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2014

क्र. एफ. 67-84-10-तीन- 489.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

1167

(3)

वृत्त-2 भोपाल के अन्तर्गत बागमुगालिया, बागसेवनिया, कटारा हिल्स, होशंगाबाद, बैतूल , इटारसी, सागर, दमोह, बीना तथा वृत के अंतर्गत अन्य क्षेत्र.

उज्जैन, देवास, आगर, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच तथा वृत्त के अंतर्गत अन्य क्षेत्र.

इंदौर, धार, खण्डवा, खरगोन, झाबुआ, बड़वानी , अलीराजपुर, बुरहानपुर तथा वृत्त के अंतर्गत अन्य क्षेत्र.

जबलपुर, मण्डला, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, डिण्डोरी, उमरिया तथा वृत्त के अंतर्गत अन्य क्षेत्र.

रीवा, सतना, सीधी , शहडोल, टीकमगढ़ , छतरपुर, पन्ना, अनूपपुर, सिंगरौली तथा वृत्त के अंतर्गत अन्य क्षेत्र.

ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, भिण्ड, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, राजगढ़ तथा वृत्त के अंतर्गत अन्य क्षेत्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश एस. थेटे , उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, माकडोन , जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्रीमती कमलाबाई पति गंगाराम मालवीय , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती कमलाबाई पति गंगाराम मालवीय को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती कमलाबाई पति गंगाराम मालवीय द्वारा विहित समयावधि पश्चात् निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया गया.

1168

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

विहित समयावधि पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती कमलाबाई पति गंगाराम मालवीय को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 जनवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओं सूचना- पत्र में श्रीमती कमलाबाई पति गंगाराम मालवीय से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला उज्जैन द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर 2013 में प्रतिवेदित किया है कि-अभ्यर्थी श्रीमती कमलाबाई पति गंगाराम मालवीय को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त हो जाने एवं व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में दिनांक 5 नवम्बर, 2013 को अवगत कराया गया साथ ही पंचनामें पर अभ्यर्थी के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी लिये गये. उक्त पंचनामा के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. पंचनामें की कार्यवाही के पश्चात् उक्त अभ्यर्थी द्वारा नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ- पत्र प्रस्तुत किया गया है ( जिसे तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है ) कि उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त हो गया है तथा उनके द्वारा चुनाव आयोग भोपाल से कोई सम्पर्क नहीं किया गया है. आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किये जाने पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती कमलाबाई पति गंगाराम मालवीय द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्रीमती कमलाबाई पति गंगाराम मालवीय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, माकडोन, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

[ भाग 1

आदेश

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2014

क्र. एफ. 67-84-10- तीन- 490.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, माकडोन, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्रीमती अंतरबाई बाबूलाल मालवीय, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती अंतरबाई बाबूलाल मालवीय को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती अंतरबाई बाबूलाल मालवीय द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि पश्चात् में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती अंतरबाई बाबूलाल मालवीय को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 जनवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओं सूचना- पत्र में श्रीमती अंतरबाई बाबूलाल मालवीय से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला उज्जैन द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर 2013 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्रीमती अंतरबाई बाबूलाल मालवीय को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त हो जाने एवं व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में दिनांक 5 नवम्बर, 2013 को अवगत कराया गया साथ ही पंचनामें पर अभ्यर्थी के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी लिये गये. उक्त पंचनामा के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. पंचनामें की कार्यवाही के पश्चात् उक्त अभ्यर्थी द्वारा नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ- पत्र प्रस्तुत किया गया है (जिसे तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है ) कि उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त हो गया है तथा उनके द्वारा चुनाव आयोग भोपाल से कोई सम्पर्क नहीं किया गया है. आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किये जाने पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती अंतरबाई बाबूलाल मालवीय द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्रीमती अंतरबाई बाबूलाल मालवीय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, माकडोन , जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2014

क्र. एफ. 67-84-10- तीन- 491.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही

1169 लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, माकडोन, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्रीमती लीलाबाई पति गोकुल, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगरपालिका का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती लीलाबाई पति गोकुल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती लीलाबाई पति गोकुल द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती लीलाबाई पति गोकुल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 जनवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओं सूचना- पत्र में श्रीमती लीलाबाई पति गोकुल से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला उज्जैन द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर 2013 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्रीमती लीलाबाई पति गोकुल को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त हो जाने एवं व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में दिनांक 5 नवम्बर , 2013 को अवगत कराया गया साथ ही पंचनामें पर अभ्यर्थी के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी लिये गये. उक्त पंचनामा के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया.

1170

पंचनामें की कार्यवाही के पश्चात् उक्त अभ्यर्थी द्वारा नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ- पत्र प्रस्तुत किया गया है (जिसे तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है ) कि उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त हो गया है तथा उनके द्वारा चुनाव आयोग भोपाल से कोई सम्पर्क नहीं किया गया है. आयोग द्वारा निर्हित घोषित किये जाने पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है .

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती लीलाबाई पति गोकुल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्रीमती लीलाबाई पति गोकुल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, माकडोन, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2014

क्र. एफ. 67-84-10- तीन-492.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

[ भाग 1 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, माकडोन, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्रीमती सौरमबाई पति श्री रमेशचन्द्र, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर , 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती सौरमबाई पति श्री रमेशचन्द्र को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सौरमबाई पति श्री रमेशचन्द्र द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सौरमबाई पति श्री रमेशचन्द्र को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 जनवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओं सूचना- पत्र में श्रीमती सौरमबाई पति श्री रमेशचन्द्र से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला उज्जैन द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर 2013 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्रीमती सौरमबाई पति श्री रमेशचन्द्र को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त हो जाने एवं व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में दिनांक 5 नवम्बर, 2013 को अवगत कराया गया साथ ही पंचनामें पर अभ्यर्थी के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी लिये गये . उक्त पंचनामा के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. पंचनामें की कार्यवाही के पश्चात् उक्त अभ्यर्थी द्वारा नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ- पत्र प्रस्तुत किया गया है (जिसे तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है ) कि उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त हो गया है तथा उनके द्वारा चुनाव आयोग भोपाल से कोई सम्पर्क नहीं किया गया है. आयोग द्वारा निर्हित घोषित किये जाने पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है .

भाग 1 ]

1171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती सौरभबाई पति श्री रमेशचन्द्र द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सौरमबाई पति श्री रमेशचन्द्र को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, माकडोन, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव , मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल , दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. 1730-472 -अका- विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र- द्वितीय- दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना- पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

पदनाम (3) क्र. (1)

नाम अधिकारी (2)

उच्चस्तर

ग्वालियर संभाग

1 श्री जनकसिंह अपोरिया

नायब तहसीलदार ( सश्रेय)

नायब तहसीलदार 2 श्री नवीन भारद्वाज

भोपाल संभाग

3 श्री शिवदत्त कटारे

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 4 श्री भूपेन्द्र सिंह परस्ते

(1)

(2)

(3) 5 श्री मडिया सिंह चौहान सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

6 श्री सुनील शर्मा

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

7 श्री अशोक सिंह

राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय )

राजस्व निरीक्षक 8 श्री लखन लाल लोधी

9 श्री शैलेश सिंह

राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

10 श्री इन्द्रभान सिंह चौहान सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख (सश्रेय ) .

11 श्री जीवन लाल मोघी

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

नायब तहसीलदार ( सश्रेय) 12 श्री मुकेश बामनिया

नायब तहसीलदार ( सश्रेय) 13 श्री गोविन्द सिंह ठाकुर

नायब तहसीलदार 14 श्रीमती पूनम तोमर

15 श्री आनंद मोहन श्रीवास्तव नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 16 डॉ. मुन्ना अड़

17 श्री अन्तर सिंह कनेश

नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 18 श्री चन्द्रशेखर जोशी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 19 श्री शंकर डावर

राजस्व निरीक्षक 20 श्री राहुल गायकवाड़

राजस्व निरीक्षक 21 श्री मनोज कुमार शुक्ल

राजस्व निरीक्षक 22 श्री नंद किशोर मालवीय

राजस्व निरीक्षक 23 श्री महेश कुमार सॉकले

जबलपुर संभाग

नायब तहसीलदार 24 कु. आकांक्षा चौरसिया

नायब तहसीलदार (सश्रेय ) 25 कु. अभिनंदना शर्मा

26 श्री नीरज तखरया

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 27 कु. रैना तामिया

नायब तहसीलदार 28 श्री अरविन्द कुमार यादव

नायब तहसीलदार 29 श्री दिलीप सिंह

राजस्व निरीक्षक 30 श्री अनिल कुमार पान्डे

राजस्व निरीक्षक 31 श्री महेन्द्र कुमार द्विवेदी

राजस्व निरीक्षक 32 श्री महेश कुमार वट्टी 1172

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

(3)

(2)

(1)

सागर संभाग

33 श्री रविन्द्र कुमार सूर्यवंशी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

निम्नस्तर

ग्वालियर संभाग

नायब तहसीलदार 1 श्री अशोक कुमार सक्सेना

2 श्री अरविन्द कुमार जैन

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

3 श्री राकेश कुमार गुप्ता

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 4 श्री प्रदीप कुमार वर्मा

राजस्व निरीक्षक 5 श्री राजेन्द्र प्रसाद कनेरिया

उज्जैन संभाग

6 श्री लवनीत कोरी

नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार 7 श्री शम्भूसिंह सिसोदिया

8 श्री प्रभूलाल वर्मा

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 9 श्री दरियाव सिंह भुर्रा

राजस्व निरीक्षक 10 श्री लालचंद शैरपुरियॉ

राजस्व निरीक्षक 11 श्री सत्यनारायण तलावत

पटवारी 12 मो . शादाब कुरैशी

राजस्व निरीक्षक 13 श्री गिरीश कुमार सूर्यवंशी

होशंगाबाद संभाग

राजस्व निरीक्षक 14 श्री श्याम सिंह उइके

राजस्व निरीक्षक 15 श्री मोकल सिंह उइके

पटवारी 16 श्री संदीप गौर

भोपाल संभाग

17 श्री सिरमोर सिंह धाकड़ सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

18 श्री तनवीर हलीम

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 19 श्री राकेश सिंह

[ भाग 1 (1)

(3)

(2)

20 श्री सत्य प्रकाश शर्मा

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 21 श्री प्रयाग सिंह

रीवा संभाग

नायब तहसीलदार 22 श्री लवकुश प्रसाद शुक्ला

23 श्री दयाशंकर मांझी

नायब तहसीलदार 24 श्री रवि कुमार श्रीवास्तव सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 25 श्री विनोद कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 26 श्री उमाकान्त शर्मा

राजस्व निरीक्षक 27 श्री जालिम सिंह मार्को

राजस्व निरीक्षक 28 श्री बबलेश कुमार तिवारी

राजस्व निरीक्षक 29 श्रीमती चित्रा पाण्डेय

30 श्री देवकरन सिंह

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 31 श्री हंसराज सिंह

32 श्री रोशनलाल कोल

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 33 श्री रमेश चन्द्र वर्मा

राजस्व निरीक्षक 34 श्री राजेन्द्र कुमार बंशल

35 श्री यादवेन्द्र मणि त्रिपाठी राजस्व निरीक्षक 36 श्री चन्द प्रकाश त्रिवेदी

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 37 श्री सुखदेव सिंह भवेदी

राजस्व निरीक्षक 38 श्री बंशराखन सिंह

इंदौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 39 श्री राजेश जोशी

राजस्व निरीक्षक 40 श्री वेद कुमार पाण्ड्या

शहडोल संभाग

41 श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डे सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 42 श्री परमसुख वंशल

राजस्व निरीक्षक 43 श्री शिवकान्त दीक्षित

राजस्व निरीक्षक 44 श्री सुखलाल सिंह

राजस्व निरीक्षक 45 श्री मोहनलाल वर्मा भाग 1 ]

1173

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

(3)

(2)

(1)

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 46 श्री संजय जाट

राजस्व निरीक्षक 47 श्री बलजीव रावत

राजस्व निरीक्षक 48 श्री लालमणि सतनामी

राजस्व निरीक्षक 49 श्री कमलेश कुमार सतनामी

राजस्व निरीक्षक 50 श्री हरवंश ठाकुर

राजस्व निरीक्षक 51 श्री रमेश प्रसाद कोष्टी

राजस्व निरीक्षक 52 श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 53 श्री हिम्मत सिंह भवेदी

राजस्व निरीक्षक 54 श्री कैलाश प्रसाद पनिका

राजस्व निरीक्षक 55 श्री मणिराज सिंह

राजस्व निरीक्षक 56 श्री धनेश्वर प्रसाद श्रीवास

राजस्व निरीक्षक 57 श्री विश्वास भंडारी

राजस्व निरीक्षक 58 श्री दिनेश यादव

राजस्व निरीक्षक 59 श्री मुकुल तिवारी

सागर संभाग

नायब तहसीलदार 60 श्री जाहर सिंह ठाकुर

(3)

(2)

(1)

नायब तहसीलदार 61 श्री निर्भय सिंह राजपूत

62 श्री विनय मूर्ति शर्मा

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

63 श्री व्ही. पी. त्रिपाठी

सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 64 श्री शशिकान्त दुबे

राजस्व निरीक्षक 65 श्री शरद कुमार भट्ट

राजस्व निरीक्षक 66 श्री राम अनन्दे सिंह

राजस्व निरीक्षक 67 श्री नरेन्द्र सिंह मार्को

राजस्व निरीक्षक 68 श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी

राजस्व निरीक्षक 69 श्रीमती नीरू जैन

राजस्व निरीक्षक 70 श्री शिवनाथ प्रसाद सोनी

राजस्व निरीक्षक 71 श्री राजीव कुमार शुक्ल

राजस्व निरीक्षक 72 श्री राजेश प्रधान

राजस्व निरीक्षक 73 श्री शिवराज सिंह सौर

राजस्व निरीक्षक 74 श्री गणेश प्रसाद पाण्डे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. क्यू. - एएससी- 2014-595 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना, क्र. एम- 3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम-8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2014 के लिये विदिशा जिले के लिये नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.

त्यौहार का नाम (2)

विवरण (5)

अवकाश दिन (4)

स्थानीय दिनांक

(3)

क्र. (1)

15-01-2014 1 मकर संक्रांति पर्व

21-03-2014 रंग पंचमी

2

3

24-10-2014 दीपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

बुधवार

सम्पूर्ण जिला शुक्रवार

सम्पूर्ण जिला

सम्पूर्ण जिला शुक्रवार

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

1174

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. 5अ- एससी-2-13.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -3 के अनुक्रम 4 के नियम-8 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना, क्र. 5-3-2-1999-1-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं , मोहन लाल, कलेक्टर सतना, जिला सतना, वर्ष 2014 के लिये 03 स्थानीय अवकाश पूरे दिवस का निम्नानुसार घोषित करता हूं.

दिनांक

(2)

क्र. (1)

18-03-2014

1

2

07-04-2014

3

24-10-2014

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.

त्यौहार

दिन

(4)

(3)

मंगलवार

होली का दूसरा दिन

सोमवार

दुर्गा महाअष्टमी

दीपावली का दूसरा दिन

शुक्रवार

सतना, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र. 251-5अ- एस.सी.- 2-14 .- एतद्वारा , मध्यप्रदेश उपज कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, सतना, जिला सतना के लिए माननीय श्री हर्ष सिंह , विधायक, विधान सभा क्षेत्र रामपुर बाघेलान 67 के प्रस्तावानुसार निम्नानुसार विधायक के प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट किया जाता है:-

क्र. नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता

(2)

(1)

1 श्री शेर सिंह बघेल पिता श्री जगतप्रताप सिंह निवासी ग्राम अकौना, पो. अबेर, तह. कोटर, जिला सतना, मध्यप्रदेश.

प्राप्त प्रस्ताव

पद जिसके लिये नाम निर्दिष्ट किये गये (3)

(4)

प्रतिनिधि, कृषि उपज मण्डी समिति, सतना.

माननीय विधायक, वि . स. क्षे. रामपुर बाघेलान, जिला सतना.

सतना, दिनांक 3 मार्च 2014

क्र. 50-5अ- एस.सी.-2-14.- एतद्वारा , मध्यप्रदेश उपज कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, सतना, जिला सतना के लिए माननीय श्री प्रेम सिंह विधायक, विधान सभा क्षेत्र चित्रकूट 61 के प्रस्तावानुसार निम्नानुसार विधायक के प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट किया जाता है:-

क्र. नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता

(2)

(1)

1 श्री पुष्पेन्द्र द्विवेदी पिता श्री भागवत प्रसाद द्विवेदी, निवासी सिंधीकैम्प , तहसील रघुराजनगर, जिला सतना, मध्यप्रदेश.

प्राप्त प्रस्ताव

(3)

पद जिसके लिये नाम निर्दिष्ट किये गये (4)

प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति, सतना.

माननीय विधायक, वि. स. क्षे. चित्रकूट 61 , जिला सतना.

मोहन लाल, कलेक्टर .

1175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. 3244- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) सतना

7.892 अमरपाटन ललितपुर नं. 2

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर

संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3246- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

56.537 सतना

अमरपाटन ताला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर

संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3248- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) (2)

सतना अमरपाटन

7.709

पड़री

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर

संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

1176

क्र. 3250- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) 2.327 अमरपाटन

सतना

जमुनियां बांध

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3252 - भू- अर्जन- 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि क़ा वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

14.414 (1) सतना अमरपाटन

(3) भडरा वृत्त

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3254- भू- अर्जन - 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 3.546 अमरपाटन

सतना

(3) बिछिया पैपखार

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1177

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3256 - भू-अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(4) 9.916 सतना अमरपाटन

(3) बिछिया खुर्द

( 2 ) द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3258 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

10.855 (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) कुसुमहट

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3260 - भू- अर्जन- 12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

(1)

(3) सेमरिया

सतना

(2) अमरपाटन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 15.639

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1178

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

क्र. 3262 - भू-अर्जन-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4)

8.250 सतना अमरपाटन विधुईकला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3264 - भू- अर्जन - 12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 2.006 (1) सतना

(3) विदुई खुर्द

अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ).

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3266- भू-अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 9.112 (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) रामगढ़ वृत्त

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1179

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3268 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3)

सतना

6.357 अमरपाटन भड़री वृत्त

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3270 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 8.593

(3) नौसा

(1) सतना अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3272 - भू-अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(2)

(1)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 8.346 अमरपाटन डोमा

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1180

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

क्र. 3274- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) (2)

ढाही वीरान (3)

सतना (1)

3.258 अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3276 - भू-अर्जन-12-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3) मगराज

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 14.157 सतना

अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3278 - भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

(1) सतना

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 25.285

(3) घुईसा कोठार

(2) अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3280 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

13.130 सतना

इटवा पैपखार

अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3282 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 6.513 अमरपाटन

(3) खडगडा

(1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3284 - भू- अर्जन-12-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(3)

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 18.850 अमरपाटन

सतना

पोड़ीकला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1182

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

क्र. 3286- भू-अर्जन-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

अमरपाटन

सतना

4.875

ऐड़ा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3288 - भू- अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

7.813 सतना अमरपाटन

(3) बिगौड़ी

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3290- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

सतना

अमरपाटन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 3.913

नगर/ग्राम (3) वढ़रखा

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

1183

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3292- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(4) (1)

सतना

3.250

तुर्की गोसाई

अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3294 - भू- अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) 3.926 अमरपाटन

(1) सतना

(3) तुर्की मनमोहन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3296 - भू- अर्जन - 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

12.545 (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) बछरा कोठार.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1184

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

क्र. 3300- भू- अर्जन-12-13. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

2.574 सतना

अमरपाटन

(3) सन्नेही

सिगटी.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3302- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) सन्नेही

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 8.255

बड़ा टोला.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3304 - भू-अर्जन-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

(2)

(1) सतना

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 13.741 अमरपाटन

(3) बरा पैपखार.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

1185

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3306 - भू- अर्जन - 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

5.928 अमरपाटन

सतना

देऊ वृत्त

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3308 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) 5.928

मौहारी

अमरपाटन

(1) सतना

कटरा.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3310- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) 7.840 मनगवां

(3) भौरी कला

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

1186

क्र. 3312 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

9.850 मनगवां सारा कोठार

रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3314- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

14.500

हिनौती

रीवा नईगढ़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3316- भू- अर्जन -12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

18.000 रीवा

हसलो

नईगढ़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

1187

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3318- भू-अर्जन - 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3) भटिगवां

(4) 15.500 (1) रीवा नईगढ़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3320- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(3)

(2)

6.500 रीवा

बहेरा कोठार

नईगढ़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3322 - भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

7.500 (1) रीवा

(3) इटहा कला

(2) नईगढ़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

1188

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

क्र. 3324- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)

(4)

9.200 (1) रीवा नईगढ़ी इटहा गंगाराम

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3326- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(4) 8.600 (1) रीवा

इटहा खपरैलान

(2) नईगढ़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3328 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 10.500

(3) तिवरिगवां

(1) रीवा

(2) नईगढ़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3330 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) मऊगंज

(1) रीवा

(3) पलिया

18.900 ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3332 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) सिरमौर

16.000 रीवा

घुचियारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3334- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(4)

12.844 सतना

(3) मढ़ा कोठार

(2) अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

1190

क्र. 3336 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) 5.408 सतना

वड़हरीलिल

अमरपाटन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3338 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(4) (2)

11.180

खैरा

(1) रीवा

हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर

संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3340- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

8.450

चोरहटा

(1) रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1191

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3342 - भू-अर्जन - 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(2)

(1)

चोरहटी

(4) 3.250 रीवा

हुजूर

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3344- भू- अर्जन- 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

पतेरी

1.300 रीवा

हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3346- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

4.290

(3) उमरी

रीवा

(2) हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

1192

क्र. 3348 - भू-अर्जन-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित 'भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

1.950 (1) रीवा

(3) अगड़ाल

हुजूर

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3350 - भू-अर्जन- 12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4)

2.860 (1) रीवा

(2) हुजूर रघुनाथपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3352- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

15.210 सतना

(2) अमरपाटन

(3) महुड़र

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र.) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1193

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3354- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

3.380 अमरपाटन

(1) सतना

(3) खुटहा

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3356 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

शाह कोठार

(4) 6.240 अमरपाटन

(1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3358 - भू-अर्जन-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

सतना

(3) पडिया

26.156 ( 2) अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

1194

क्र. 3360 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

सतना

रूहिया पैपखार

18.343 अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3362 - भू-अर्जन- 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) (3)

(4) (1)

18.304

बेला

अमरपाटन

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3364 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

10.782

वड़हरी कोठार

सतना अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3366- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

केमार

16.510 अमरपाटन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3368 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

तमरी

3.290 रीवा. हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3370 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

6.188 (1) रीवा

(3) तमरा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

1196

क्र. 3372 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(4) 5.938

(3) वेलहा

(1) रीवा

हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3374 - भू- अर्जन - 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 1.365

(3) पडिया

(1) रीवा

(2) हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3376 - भू- अर्जन- 12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 6.045 (2) अमरपाटन

(1) सतना

(3) खजुरी सुखनन्दन.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1197

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3378 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

(4) 3.966 रीवा

गुजरा पैपखार

अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

प्र. ) .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3380- भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(1)

(3)

नकटी

5.928 अमरपाटन

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर

संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3382 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

18.525 सतना

अमरपाटन झिन्ना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1198

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

क्र. 3384- भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

6.513 अमरपाटन

सतना

जगहथा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 3386 - भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

भदवा पैपखार

10.881 अमरपाटन

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3388 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

पैपखरा

2.340 (1) रीवा

हुजूर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1199

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

क्र. 3390 - भू- अर्जन - 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3) किशौरा

(4) 14.014 सतना अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3392 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2013-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.015 सतना

(3) बम्हौरी

रामपुर बघेलान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 सतना.

बाणसागर परियोजना के पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि अर्जन हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3392 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) 0.033 रामपुर बघेलान सिजहटा

(1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 सतना.

बाणसागर परियोजना के पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि अर्जन हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

1200

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 27 जनवरी 2014

प्र. क्र. 1 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

2.113 (1) टीकमगढ़

(2) मोहनगढ़

(3) शिवराजपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.

(6) हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम शिवराजपुरा भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़ , दिनांक 7 मार्च 2014

प्र. क्र. 2- भू- अर्जन- 2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 3.750

(3) दरगांयकला

(1) टीकमगढ़

(2) मोहनगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 )

(5) (राजस्व) जतारा . अनुविभागीय अधिकारी

(6) हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- दरगांयकला सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम दरगांयकला भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्र. 01 - अ - 82- वर्ष 2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की 1201

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (4) (2)

(1)

(3)

बैहर

बालाघाट

बैजलपुर प.ह.नं. 53

0.414 (संरचना सहित)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बैजलपुर जलाशय के डूब क्षेत्र बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना संभाग , बैहर तहसील बैहर , जिला- बालाघाट ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 02 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

बालाघाट वारासिवनी खड़कपुर प.ह.नं. 23

निजी भूमि 1.780 (संरचना सहित) (4)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग , क्रमांक 3 कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र. ) .

राजीवसागर परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की खड़कपुर माइनर/ सबमाइनर निर्माण कार्य हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्र. 3 कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 03 - अ- 82 - वर्ष 2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

बालाघाट किरनापुर मुरकुडा प.ह.नं. 42/17

0.072 (संरचना सहित)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बैनगंगा संभाग बालाघाट, जिला बालाघाट ( म.प्र. ) .

ढूटी बांयी तट नहर प्रणाली की मुरकुडा उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बैनगंगा संभाग बालाघाट, जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

1202

क्र. 04-अ -82 - वर्ष 2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

कोतरी

(1) बालाघाट किरनापुर

प.ह.नं. 16

0.072 (संरचना सहित)

ढूटी बांयी तट नहर प्रणाली की कोतरी मायनर निर्माण हेतु. (6)

कार्यपालन यंत्री, बैनगंगा संभाग बालाघाट जिला बालाघाट (म. प्र. ) . (5)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बैनगंगा संभाग बालाघाट जिला बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 17 फरवरी 2014

प्र. क्र. 2 - अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोजन करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

अर्जित

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम का नाम

लगभग क्षेत्रफल

कुल

रकबा

खसरा नम्बर

(एकड़ में )

किये जाने वाला रकबा (एकड़ में)

(4)

0.781

0.042

(1) रायसेन

(3) बुधनबाड़ा

(2) उदयपुरा

0.012

232/2 307/1

3.436

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.

0.024

2.448

202

(6) मोघा तालाब की अति. क्षेत्र प्रथमबार ( नहर निर्माण हेतु) .

283/2

2.00

0.100

2.128

0.084

240/1

0.106

115/1

0.530

0.840

0.108

175/1/2/1

3.108

0.155

239/2

0.136

0.809

277/1/3

1.682

0.114

306/1

0.466

356/2

0.097

0.978

योग ..

0.016

2

मोहड पपई

18.228 1.157 7.017

0.102

167 57/1/4 1203

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

(6)

(5)

(4)

(2)

(1)

(3)

0.006

2.412

165/2

255/272/2

0.217

0.742

3.061

0.258

204

203/2

1.214

0.007

0.112

1.506

54/1

2.240

0.114

54/2/1

0.042

127/1/2

0.345

0.466

0.042

130/2

0.030

56/2/2

1.214

0.946

21.374

योग

0.057

1.214

25/2/1

मुरपार

0.004

1.831

86/5

3.045

0.061

योग ..

0.045

1.851

बम्होरी 64/1

4

1.863

204/1

0.067

0.060

2.776

281

0.405

0.023

271/1/1

0.405

0.126

271/2/1/2

0.033

35/2

0.768

0.060

0.405

279/2/2

0.095

55

1.137

4.139

0.123

285/2

0.045

1.619

91/2

2.768

0.258

87

0.041

0.158

85

18.294

0.976

योग ..

1.404

365/2

0.162

5

देवरी

0.138

486/1/3

3.318

1.923

316/1/1

0.079

340

7.984

0.049

14.629

0.428

योग

75.570

3.389

कुल योग .

नोट - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जेन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 28 फरवरी 2014

क्र. 117- भू.अ.अ. - 2013-14- प्र. क्र. अ-82-वर्ष- 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 1204

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील का नाम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

08 मकान

निवाई माफी

दमोह

हटा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह (म. प्र. ) .

पिपरिया जलाशय निर्माण में आने वाले मकानों का भू-अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 6 मार्च 2014

क्र. 1845 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1) (2)

1.50

बामलाबें

राजगढ़

राजगढ़

योग . 1.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सूरजपुरा तालाब के डूब में प्रभावित भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्र. 35 - अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- तिरोडी

(ग) ग्राम- चाकाहेटी, प.ह.नं. 5

(घ) क्षेत्रफल-0.414 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.073

368

0.024

371

0.073

370

0.037

369/2

कुल योग 0.207

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- अर्जुनटोला- आजनबिहरी मार्ग के डोरिया नाले पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग बालाघाट में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. 1983 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम भुम्मा, प.ह.नं. 10 , ब.नं. 296, रा.नि. मंडल- सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-03.335 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

28/2

0.202

0.096

28/3

0.110

29

33/1

0.120

0.034

33/4

33/5

0.058

0.034

33/6

0.038

33/21

0.062

0.019

35/5

0.034

35/1

0.038

35/3

0.216

87/1

0.080

88

36/5

0.101

41/2

0.158

0.158

44/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

1206

(2)

(1)

0.120

91/1

0.067

44/2

0.053

56/1

0.048

56/2

0.067

56/3

0.024

55/1-7

0.106

55/2

0.057

55/4, 55/6

52/7

0.019

0.014

52/8

0.011

52/9

0.038

52/10

0.048

52/14

0.086

52/11

0.067

52/13

0.106

52/15

0.280

73/3

73/2

0.096

0.019

73/5

0.125

73/6

70

0.048

0.158

67/5

0.120

91/3

योग .. 03.335

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग उप - संभाग , सालीढाना , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1984- भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- नंदेवानी, प.ह.नं. 11 , ब.नं. 210, रा.नि.मंडल-सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-248.508 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.112

12/1

0.280

12/2

0.525

18/2

20/2

0.638

0.504

97/1

97/2

0.142

0.142

97/3

0.213

97/4

98/1

0.552

0.769

98/2

99/1

1.990

0.628

298

0.154

99/2

1.118

100/1

1.310

100/2

1.878

101

5.387

105

1.080

138

0.975

110/1

0.013

144/1

0.745

110/2 1207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

110/3

0.975 144/3

0.035

0.729 111

0.607 118/3

2.100 113

116/2

0.162

0.179 116/3

0.253 118/1

0.202 118/2

0.705 118/6

118/13

1.174 120

5.232

0.600 121

126

1.214 123

0.591 284/1

1.875 124

0.809 127/1

1.214

1.214 127/2

128/1

0.798

0.663 129/1

128/2

0.646

0.771 129/2

128/3

0.569

0.415 128/4

0.600 129/3

0.799 129/4

0.781 130/1

0.719 131/1

0.928 130/2

0.809 131/2

130/3

1.124

0.495 131/3

2.353 132/1

0.809 255/5

3.239 132/2, 132/4

(1)

(2)

0.809

132/3

4.122

132/5, 132/6

0.389

135/1

0.388

135/2

0.129

140

0.081

141

252

0.081

0.445

268/1

269

0.028

270

0.040

2.194

280/1

0.025

144/2

0.085

145

0.017

146/1

0.024

147

0.040

146/2

0.057

148

186

0.100

0.728

253/1

0.688

255/6

253/2

0.939

2.916

253/3

0.728

253/4

0.202

254

1.214

253/5

255/2

1.097

1.336

255/4

260

0.648

0.182

268/2

255/7

0.200

255/8

0.100

255/9

1.428

0.461

261/1

264/2

0.020

0.063

264/3

0.660

265

0.146

261/2

263

0.198 1208

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

(2) (1)

0.262 264/1

264/4

0.608 268/3

0.243

0.717 271

1.214 273/1

1.214 273/2

2.428 273/3

2.493 280/2

284/2

0.970 286/1

1.074

0.537 286/2

0.269 288/1

0.350 288/2

0.190 288/3

0.337 288/4

0.192 288/5

0.584 288/6

0.405 288/7

288/8

0.193

0.725 288/9

1.591 291/1

1.000 291/2

1.639 292

1.685 296/1-2

0.809 296/12-13

296/3

1.214

1.619 296/4

0.809 296/5

0.405 296/6

2.428 296/8-9

0.405 296/10

0.809 296/11

2.247 297/1

0.400 299

300/1

0.240

1.659 308/1

308/2

0.486

1.740 308/3

(2)

(1)

2.864

309/2

0.636

310

1.042

309/3

297/2

0.618

0.680

343/1

1.760

309/1

313

0.299

1.781

316

332

2.740

0.480

326/1

0.101

329/1

329/2

1.081

1.214

375

1.821

331/1

331/2

0.910

333/1

1.554

312

0.393

1.640

333/2

0.565

335/1

0.380

335/2

0.506

335/3

0.506

0.506

335/4

0.506

335/5

2.626

339/1

0.526

340/2

340/3

0.049

0.809

340/4

1.214

339/2

0.203

339/3

1.958

343/2

2.630

340/1

372/1

0.145

0.113

373/1

0.809

340/5

0.405

340/6

0.485

340/7

1.000

372/2 1209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

(1)

(2) 341/1

1.973

1.919 341/2

341/3

0.931 341/4

0.931

0.050 341/5

1.821 343/3

0.553 343/4, 344/1

0.834 343/5

1.214 343/6 , 344/2

0.553 343/7 , 344/3

0.553 343/8 , 344/4

345

2.675 346

1.214

1.315 347

1.724 348

0.035 352/2

1.000 356

357

5.197 358/1

0.910

0.910 358/2

0.910 358/3

0.278 358/4

1.012 359/1

0.809 359/2

0.417 361

0.057 397

1.821 365/1

365/2

1.821 366/1

0.780 366/2

0.720 366/3

1.667 366/4

0.779 366/5

0.779

1.882 368

0.008 370

1.316 369/1

1.315 369/2

1.315 369/3

(2)

(1)

374/1

1.121

1.121

374/2

0.784

386/3

374/3

1.120

0.784

386/4

377/1

3.175

3.174

377/2

380

3.561

1.619

381/1

2.023

381/2

2.141

383/1

0.360

384/2

0.506

383/2

383/3

0.709

383/4

1.619

0.304

383/5

383/6

0.303

383/7

0.353

383/8

0.353

0.609

384/1

2.547

384/3

2.593

384/4

2.593

384/5

0.023

384/6

0.023

384/7

1.538

385

1.558

386/1

0.783

386/2

0.809

387/1

387/2

0.658

0.657

387/3

2.023

392

2.023

393

2.023

394

2.420

395/1

1.000

395/2

0.400

395/3

0.081

396 1210

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

(2)

(1)

399

0.751

0.268

402

1.259

258

0.445

259

योग 248.508

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मोहगांव जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन विभाग उप संभाग , सालीढाना , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1985 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- सौंसर

(

ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम- मुगनापार प.ह.नं. 11 , ब.नं. 316 , रा.नि.मंडल -सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-42.087 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

24

0.200

25/2

0.075

(2)

(1)

0.020

141/2

282

0.100

16/2

1.214

1.213

16/3

16/4

1.003

16/5

1.003

15/3

1.598

0.500

15/1

15/2

1.619

0.607

11/3

0.789

11/2

1.619

1.650

10/2

10/1

1.032

9

0.619

10/3

1.650

1.650

10/4

1.650

10/5

1.213

16/1

23

0.150

0.075

20

1.168

6/1

0.200

6/2

6/3

0.200

0.315

6/4, 6/7

0.080

150/9

6/6

3.504

4

0.450

151/2

0.200

14

1.120

17/6-7

0.750

1.200

17/2

0.809

17/3

1.619

153/1

1.400

153/2

0.468

162/3

0.220

152/7

152/6

0.130

250

0.050

0.180

152/8

152/9

0.222 1211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

(1)

(2) 17/1

0.607 17/4-5

0.100 151/1

0.162

0.031 150/3 , 150/4

0.008 150/1-2

0.028 150/12

0.087 150/11

17/10

0.100

0.062 150/5 , 150/6

0.080 136

137/1

0.080 137/2

0.080

0.080 138/2

0.015 139

131/3

0.160

0.080 141/3

0.072 141/4

253

0.200 254

0.184 251/1

0.087

0.087 251/2

287/3

0.075 247/2

0.219 280/1

0.112

0.168 267/4

0.200 281

0.104 283/3

0.236 283/2

283/1

0.050 267/1

0.160 287/2

0.080

0.100 287/4

287/1

0.020 307/1

0.192

0.104 307/2

0.056 307/3

0.050 307/4

0.200 310/6

352/2

0.018 352/1

0.037

352/3

0.037

354/17

0.150

306/2

0.150

306/6

0.040

0.200

310/3

0.150

352/5

352/6

0.137

352/4

0.050

354/7

0.150

354/16

0.036

354/10

0.087

0.137

354/2

354/6

0.112

0.175

362/3

362/4

0.175

17/9

0.100

0.096

17/8

योग .. 42.087

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मोहगांव जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन विभाग उप - संभाग , सालीढाना , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1212

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 28 फरवरी 2014

प्र. क्र. 4- अ-82-12-13- क्रमांक भूमि संपादन- 13- प्र. क्र. 4-11-12-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- बड़नगर

(ग) ग्राम- रूनिजा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर पर खसरा

अर्जित रकबा

स्थित परिसम्पत्तियां नम्बर

(हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

निरंक

0.15 सिंचित

295

निरंक

0.10 सिंचित

296

योग : 0.25

(2) . सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुंदराबाद- रूनिजा- खाचरोद एवं रूनिजा सातरूण्डा मार्ग में ग्राम रूनिजा में निजी भूमि अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

उज्जैन , दिनांक 10 मार्च 2014

क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2014-1629.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- घट्टिया

(ग) ग्राम- भीतरी ( चक भदेड )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.460 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.080

293

294

0.02

295

0.010

297

0.090

296

0.020

306

0.040

308/1

0.100

288/1

0.100

214/2

योग .. 0.460

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उज्जैन शहर में मंगलनाथ मन्दिर से सिद्धनाथ मन्दिर मार्ग पर क्षिप्रा नदी पर जलमग्नीय पुल हेतु अशासकीय भूमि अधिग्रहण तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .

क्र. क्यू- भूमि संपादन - 2014-1630. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- घट्टिया

(ग) ग्राम- भीतरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.859 हेक्टेयर.

1213

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

भाग 1 ]

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

489

0.105

0.084

491

0.300

496

0.370

550/1 मीन

योग .. 0.859

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंहस्थ 2016 हेतु ऋणमुक्तेश्वर से रणजीत हनुमान मन्दिर मार्ग के मध्य क्षिप्रा नदी के पुल के निर्माण हेतु अशासकीय भूमि अधिग्रहण तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भू- अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

उज्जैन दिनांक 13 मार्च 2014

क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2014-1749. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- घट्टिया

( ग ) ग्राम - भदेडमय चक

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.292 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.100

314

315/2

0.192 योग .. 0.292

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- क्षिप्रा नदी के पश्चिम ( बायें ) तट पर मंगलनाथ पुल के पहले घाट का निर्माण कार्य लम्बाई 100 मीटर हेतु अशासकीय भूमि के भू- अर्जन प्रस्ताव तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक होने से निजी भूमि भू- अर्जन विषयक.

( 3 ) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2014-1750.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- घट्टिया

(ग ) ग्राम- भदेडमय चक

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.039 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

250/2

0.010

251/1

0.019

252/1

0.010

योग .. 0.039

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- क्षिप्रा नदी के पश्चिम ( बायें ) तट पर सिद्धवट घाट के अपस्ट्रीम में घाट का निर्माण कार्य लम्बाई 50 मीटर हेतु अशासकीय भूमिके भू-अर्जन प्रस्ताव तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक होने से निजी भूमि भू- अर्जन विषयक.

(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1214

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2014

[ भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्र. ए- 4430 - पेंशन- चार-9-40-13.- श्रीमती पुष्पा देवी नायक, अनुभाग अधिकारी उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम, 1976 के नियम 42 ( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 21 नवम्बर 2013 को प्रस्तुत आवेदन पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा श्रीमती पुष्पा देवी नायक, अनुभाग अधिकारी उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति पेंशन पर दिनांक 2 जनवरी 2014 अपराह्न से सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्र. डी- 7359.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर एवं खण्डपीठ, इन्दौर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित निजी सहायकों की पदोन्नति निजी सचिव के पद पर वेतनमान रुपये 6500-200-10500/- पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9,300-34800 + ग्रेड पे रु. 4200 में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उनके नाम के समक्ष दशाई गई स्थापना पर पदस्थ किया जाता है :-

टिप्पणी क्र.

नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

पदोन्नति पर पदस्थापना

(1)

(3)

(2)

(4)

रिक्त पद पर

खण्डपीठ, इन्दौर

1 श्री प्रशांत बड़वे,

खण्डपीठ, इन्दौर.

2 श्री डी. एल. लववंशी , मुख्यपीठ , जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर.

मुख्यपीठ, जबलपुर खण्डपीठ , इन्दौर

की स्थापना से 3 श्रीमती तृप्ति गुंजाल, मुख्यपीठ, जबलपुर

निजी, सचिव का 1

पद मुख्यपीठ

जबलपुर में पद

स्थानांतरित करते

हुए.

4 श्री एम. एस. परिहार, मुख्यपीठ, जबलपुर खण्डपीठ, इन्दौर

की स्थापना से मुख्यपीठ, जबलपुर.

निजी, सचिव का 1

पद मुख्यपीठ

जबलपुर में पद

स्थानांतरित करते

हुए.

रिक्त पद पर

खण्डपीठ, इन्दौर

5 श्री जगदीशन अय्यर, खण्डपीठ, इन्दौर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्र. A- 4436- दो - 2-52-2013 .- श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, रजिस्ट्रार ( विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) -19-03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. A-4438- दो-2-53-2013.- श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( ज्युडिशीयल ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

क्र. A- 4499-दो-2-61-2013.- श्री ओंकारनाथ , ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

जबलपुर , दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. D- 1329-दो- 2-28-2009.- श्री अशोक कुमार जोशी, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , इन्दौर को दिनांक 27 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2013 तक, नौ दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 27 दिसम्बर 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

भाग 1 ]

1215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

जबलपुर, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. D - 1321-दो- 2-16-2013 .- श्री राम प्रकाश शरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2013 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 25 से 26 दिसम्बर 2013 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री राम प्रकाश शरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामप्रकाश शरण , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1324-दो-2-69-2000.- श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 18 से 21 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जा कि श्री आनन्द मोहन खरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1333-दो-2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 23 से 29 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 1340-दो-3-26-2002 .- श्री जे . के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2013 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्र. A- 4432-दो-2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 से 9 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस.डी. दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2014

1216

Jabalpur, the 7th February 2014

No. D - 1304 - III - 6-6-84- II.-In exercise of the powers conferred Under sub - section ( 3) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling proviosions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Akhilesh Pandya , Presiding Offcier of the court of Sessions Judge , Umaria for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquater Umaria .

By order of the High Court, BIPIN BIHARI SHUKLA , Registar (DE) .

जबलपुर, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. D - 1336-दो- 2-57-2009.- श्री फसाहत हुसैन काजी , रजिस्ट्रार ( आई.टी. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 10 से 13 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 9 फरवरी 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री फसाहत हुसैन काजी , रजिस्ट्रार (आई.टी. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री फसाहत हुसैन काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( आई.टी ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्र. D - 7311-दो-3-12-2013.- श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 5 जनवरी 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने क अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्र. 273-गोपनीय- 2014 -दो-3-23-2014 .- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश कुमारी प्राची पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , बुरहानपुर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन " श्रीमती प्राची पटेल " पत्नी श्री गया प्रसाद गौर करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .

आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 March 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-03-21.12.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-03-21.12.Ordinary.