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मध्यप्रदेश
शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 15]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2014- चैत्र 21 , शक 1936
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2013
क्र. एफ-ए - 5-02-2013- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री ए. के. श्रीवास्तव , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
अवकाश अवधि
अ. क्र.
कुल दिन
(2)
(3) (1)
1
04दिन दिनांक 30-09-2013 से दिनांक 03-10-2013 तक.
अवकाश का
अभियुक्ति
प्रकार (4)
(5)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 से 29-9-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
1343
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.
1344
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
[ भाग 1 क्र. एफ -ए- 5-21-2012- एक ( 1 ) - राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री के. के. त्रिवेदी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
अ. क्र.
अवकाश अवधि
कुल दिन (1)
(2)
(3) 1
02दिन दिनांक 17-10-2013 से 18-10-2013 तक.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2014
क्र. एफ- 5-24-2008- उन्तीस- 2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की संख्या 68 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायाधीश श्री राकेश सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2014
क्र. एफ - 5-24-2008- उन्तीस-2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
अभियुक्ति
अवकाश का प्रकार
(4)
(5)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
अवकाश के पूर्व में दिनांक 12-10-2013 से 16-10-2013 एवं पश्चात् में दिनांक 19-10-2013 से 20-10-2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 29th March 2014
No. F. 5-24-2008 - XXIX - 2.- In exercise of the powers conferred by under clause ( a) sub - section ( 1 ) of Section 16 of the Consumer Protection Act, 1986 ( No. 68 of 1986) , the State Government after consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby appoint Justice Shri Rakesh Saxena , Retired Judge of the Madhya Pradesh High Court as President of the Madhya Pradesh State Consumer Dispute Redressal Commission from the date of Joining .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. K. CHANDEL , Dy. Secy.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2014
फा. क्र. 17 ( ई) 4-2003 - इक्कीस- ब ( एक ). - राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है :-
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उ. न्या. जबलपुर ( सतर्कता प्रकोष्ठ में) .
1. श्री राजीव कुमार दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
2. श्री वीरेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उ. न्या. जबलपुर ( न्यायिक शाखा में) .
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उ. न्या. पंचम, म. प्र. जबलपुर .
3. श्री वृन्दावन ला. झा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, नीमच.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायलय, म. प्र . , जबलपुर.
4. श्री शम्भू सिंह रघुवंशी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सिवनी.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायलय , म. प्र. , जबलपुर.
5. श्री पंकज गौर, अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक -5, विद्युत् अधिनियम , 2003 , इन्दौर .
6. श्री आनन्द कुमार तिवारी , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायलय , म. प्र. , जबलपुर.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायलय , म. प्र. , जबलपुर.
7. श्री सुशांत हुद्दार , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महू जिला धार.
फा. क्र. 17 (ई ) 10-ए- 2001 - इक्कीस ब ( एक) - राज्य शासन, श्री कपिल कुमार मेहता, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , न्यायिक अधिकारी , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र. 925-2014 - इक्कीस - ब ( एक) - राज्य शासन, श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक, एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र. 17 (ई ) 40-2009- इक्कीस- ब ( एक) - राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर
1345 के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है:-
1. श्री अब्दुल जब्बार खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ , इन्दौर.
2. श्री बिनोद कुमार द्विवेदी पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर.
फा. क्र. 3 (ए) 05-2014- इक्कीस- ब ( एक) - राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री चन्द्रहास व्ही . सिरपुरकर, संचालक जे.ओ.टी. आर. आई (JOTRI ) , जबलपुर की सेवाएं मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल को सौंपता है.
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2014
फा. क्र. 17(ई ) 51-2005- इक्कीस- ब ( एक ) - राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है:-
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , कटनी .
1. श्री संजीव कुमार सरैया, छठवें अतिरिक्त जिला एवं , सत्र न्यायाधीश , भोपाल .
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , इन्दौर.
2. श्रीमती भगवती चौधरी, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं , सत्र न्यायाधीश , आष्टा जिला सीहोर.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मुरैना.
3. श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल.
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2014
फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009-592- इक्कीस- ब ( एक) 14.-ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना का फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस - ब( 1 )/13 , 1346
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
दिनांक 10 मई, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
सिविल
पदस्थापना
न्यायाधिकारी
अनु.
का नाम
क्रमांक
का स्थल
जिले का नाम
पंचायत के लिए ग्राम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की न्यायालय
का नाम
(3)
(6) (1) (2)
(4) (5)
" 14 श्री सुनील कुमार बैरसिया भोपाल बैरसिया बैरसिया " शौक, अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश ,
वर्ग-1 .
F. No. 17 (E) 43-2009-592 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 ( No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this departments's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI - B ( I) 13 , dated 10th May , 2013 , namely :-
AMENDMENT
Inthe said Notification , in the table , for serial number 14 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted namely:-
TABLE
Name Name
Name
of
of
Place of
of
S. No.
Head-
Gram
Civil
Name of Nyaya- dhikari Posting
Nyaya-
District
quarter of Gram
laya for
Nyaya-
Panchayat
atInter- laya
mediate
level
(5)
(3)
(6) (1) (2)
(4)
" 14 Shri Sunil
Bhopal Berasia Berasia "
Berasia
Kumar Shauk,
Additional Civil Judge,
Class- I ,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वर्मा, सचिव.
[भाग 1 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
Bhopal , the 2nd April 2014
No. F. 13-4-2012 - LVI .- 1 . In pursuance of Government of India D.O. Letter No. 16-04/ 2012 -ΕΙΡ Dtd. 2-5-2012 , the Government of Madhya Pradesh is pleased to allow Bharat Broad Band Network Limited (BBNL) for implementation of National Optical Fiber Network ( NOFN) in all the Gram Panchayats of Madhya Pradesh with the support of Government of India . No. Right of way (Row) Charges including reinstatement Charges will be levied by any Department/Sub ordinate Officer/ Local Bodies/Government PSUs and Agencies of the State Government from BBNL as the information Highway proposed to be created Through National Optical Fiber Network for Broad Band connectivity to Panchayats is primarily for the benefit of the local communities of Panchayat and State Government . This support will be considered as contribution of the State Government towards this project as a larger good for ensuring the time bound implementation of the programme and to avoid any delays in grant of Row permission.
2. Electricity Utility Companies ( Transco/ Discoms ) Shall give access to Optical Fibre under M.P. Power Net Project as per need on commercial basis to BBNL on their transmission lines / sub - transmission lines / distribution lines , However, there may be few cases where planned route alignment requirement of BBNL may be slightly different and may not match with route alignment on which fibres of Madhya Pradesh Power Net exist . For such cases , RoW will be granted by TRANSCO /DISCOMS of MP State to the BBNL .
3. Through This Notification , BBNL is authorized for laying OFC without further need of Row permission form State Government , Electric Utilities & Department/ Agencies in the State for NOFN project during installation as well as operation and maintenance phase . This notification for RoW to BBNL is applicable to all State Government Agencies like PWD /RES / Forest (subject to adherence to provisions of Forest Conservation Act wherever applicable ) /Municipalities / Panchayat Authorities /Electricity Companies / Irrigation/ Electricity Distribution Agencies as applicable .
4. Space and Power will be provided to BBNL at Gram Panchayat Bhawan or any other suitable location on cost basis for equipment placement and smooth operation of NOFN project as required. Unhindered access will be provided to BBNL staff or its representative in Panchayat Bhawan or any other suitable location for operation/maintenance .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SUDHIR KUMAR KOCHAR, Dy . Secy .
भाग 1 ]
1347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश धार, दिनांक 23 नवम्बर 2013
संशोधित आदेश
क्र. 14614- व.लि.- 2013.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1250- 51 -व.लि. - 2013 , धार, दिनांक 28 जनवरी 2013 आदेश के अनुक्रमांक-3 में विजयादशमी का दूसरा दिन सोमवार दिनांक 14 अक्टूबर 2013 सम्पूर्ण धार जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है.
2. उक्त संबंध में राज्य शासन द्वारा सोमवार, 14 अक्टूबर को सामान्य अवकाश और निगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट 1881 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, पूर्व में 13 अक्टूबर को रविवार होने की वजह से दशहरा अवकाश पृथक से घोषित नहीं किया गया है, मध्यप्रदेश में 14 अक्टूबर को दशहरा मनाये जाने से राज्य शासन द्वारा सोमवार 14-10-2013 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है . जिसके अनुसार सन्दर्भित आदेश में अनुक्रमांक- 3 में संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर अब दिनांक 26 नवम्बर 2013 को सम्पूर्ण धार जिले के लिये अतिरिक्त स्थानीय अवकाश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04, नियम -08 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-/1999/1/4/ भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.
3. नहींहोगा. उक्तअवकाश बैंक एवं कोषालय, उप कोषालय पर लागू
सी. बी. सिंह, कलेक्टर कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर- मालवा, मध्यप्रदेश आगर- मालवा , दिनांक 8 जनवरी 2014
क्र. सामान्य एक- 2014-7-8.- क्रमांक एफ 59-01- 04.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रम -4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डी.डी. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला आगर- मालवा, वर्ष 2014 के लिये निम्नानुसार दिनांकों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.
वार
क्षेत्र
दिनांक
अ.क्र. नाम त्यौहार
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
21-3-2014
1. रंग पंचमी
सम्पूर्ण जिला
शुक्रवार
4-8-2014
2. बाबा बैजनाथ महादेव
सम्पूर्ण जिला
सोमवार
की अंतिम सवारी .
3. दीपावली का दूसरा दिन 24-10-2014 शुक्रवार सम्पूर्ण जिला
डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश.
क्र . 2386 - एस . डब्ल्यू-2014 सिवनी, दिनांक 26 मार्च 2014 कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. पुअसि- एसी-डी- 263-2014.- मध्यप्रदेश शासन , गृह (पुलिस ) विभाग , मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2 (क ) - 19-2012- बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा थाना कुरई के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर ग्राम खवासा में यातायात पुलिस चेक पोस्ट की स्थापना लेखा शीर्ष 109- जिला पुलिस-4491- साम व्यय ( जिला स्थापना ) के अन्तर्गत निम्नलिखित लिखित पद निर्मित किये गये हैं:-
01
1. उप निरीक्षक
02
2. सउनि
01
3. प्र.आर. जी.डी.
01
4. प्र. आर. चालक
06
5. आरक्षक
योग 11
उक्त स्वीकृत यातायात पुलिस चेक पोस्ट की स्थापना ग्राम खवासा, बंदो. नं. 102, हल्का नं. 151 , रा.नि.मं. कुरई, खसरा नं. 122, रकवा 0.900 में किया जावेगा.
भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2014
क्र. 152- स्था. निर्वा.-2014.- मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा ( 5 ) के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति, भोपाल के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-
1. मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( घ) - श्री रामचरण गौर, ग्राम अमझिरा, तहसील हुजूर.
2. मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( ड) - श्री बालाराम मीणा , ग्राम कोहड़ी, तहसील हुजूर 3. मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( च) - श्री एस. एन. सोनानिया, सहायक संचालक, कृषि भोपाल .
4. मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( झ) - श्री गोपालसिंह मीणा, ग्राम मदनई, तहसील बैरसिया .
5. मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) (ञ ) - श्रीमती मीना हिम्मतसिंह गोयल , अध्यक्ष , जिला पंचायत भोपाल.
निशांत बरबड़े , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
1348
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
कार्यालय, कलेक्टर ( पंचायत ) , जिला हरदा, मध्यप्रदेश
हरदा, दिनांक 14 मार्च 2014
मध्यप्रदेस पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला हरदा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी ( जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है ) के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4 ) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है . इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक ( 3 ) " ग्राम पंचायत " की सीमा स्तंभ क्रमांक ( 3 ) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4 ) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये " ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है: -
जिला खण्ड का नाम
ग्राम पंचायत का नाम
जनसंख्या
सम्मिलित किये
जाने वाले गांव
का नाम
(4) (2)
(3)
(1)
हरदा
हनीफाबाद
हनीफाबाद हरदा
काली सराय
सिरालिया
लोटिया हरदा
हरदा
करनपुरा
करनपुरा
पटवारी हल्का क्रमांक संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम
(6) .
(7) (5)
719
4 प.ह.नं.
हनीफाबाद
77
4 प.ह.नं.
काली सराय
243
4 प.ह.नं.
सिरालिया
5 प.ह.नं.
981
लोटिया
योग.. 2020
1541
प.ह.नं. 5 करनपुरा
63
प.ह.नं. 5
प.ह.नं. 5
सेनगुड़ दमामी
सेनगुड़माल
हरदा
हरदा
काकड़दा
काकड़दा
भैंसवाड़ा
भरतार
जोमाखुर्द
महेन्द्रगांव
दुर्जनपुरा
उवां
हरदा
हरदा
उवां खरदना
पचोला
पचोला हरदा
हरदा
हरदा
हरदा
कचबेड़ी
कचबेड़ी
जामलीउवारी हरदा
हरदा
झालवा
झालवा सेनगुढ़ दमामी सेनगुड़माल
328 योग.. 1932
1160
1 प.ह.नं.
काकड़दा
4 प.ह.नं.
161
भैंसवाड़ा
186
भरतार
4 प.ह.नं.
87
4 प.ह.नं.
जोगाखुर्द
0
महेन्द्रगांव
4 प.ह.नं.
0
4 प.ह.नं.
दुर्जनपुरा
योग.. 1594
1369
उवां
1 प.ह.नं.
10 प.ह.नं.
खरदना
747 योग.. 2116
10 प.ह.नं.
पचोला
1357 योग.. 1357
9 प.ह.नं.
कचबेड़ी
जामलीउवारी
9 प.ह.नं.
922 203 योग.. 1125
9 प.ह.नं.
झालवा
1207 योग.. 1207
रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर, जिला हरदा .
1349
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 31 दिसम्बर 2013
पत्र. क्र. 3402 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
1.400
सोनवर्षा
रीवा त्यौंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर.
त्यौंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर एवं सब- माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र. क्र. 3404- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
डीह
2.304 रीवा त्यौंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर . जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब- माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र. क्र. 3406- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 1350
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका विवरण
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
ग्राम
(हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
रीवा
0.576 त्यौंथर बरा खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर . जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब- माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र. क्र. 3408 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिकाविवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
1.425 त्यौंथर चिल्ला कोठार
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर. जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब- माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र. क्र. 3410 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) रीवा
त्यौंथर
0.734
पुरवाकोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर. जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब -माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
1351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
पत्र. क्र. 3412 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि काविवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
त्यौंथर चिल्ला कला
1.426 रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय, त्यौंथर. जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब- माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र. क्र. 3414- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.620
अमाव
त्यौंथर
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर. जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब- माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र. क्र. 3416 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
6.00
देवखर
रीवा
जवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर .
त्योंथर बहाव योजना के एक्वाडक्ट/ सायफन एक्वाडक्ट के निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
1352
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
पत्र. क्र. 3418 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका विवरण
लगभग क्षेत्रफल तहसील
जिला
ग्राम
(हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
1.200 रीवा त्यौंथर खाम्हा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय, त्यौंथर.
त्यौंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर एवं सब- माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र. क्र. 3420 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
त्यौंथर
3.456 रीवा
पड़री
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर. जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब- माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
पत्र. क्र. 3422 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
3.024 रीवा त्यौंथर कोनी कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर. जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब - माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
1353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
पत्र. क्र. 3424- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) त्यौंथर
1.296 रीवा
सहलोलवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर. जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब -माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
पत्र. क्र. 3426 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिकाविवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
रीवा
त्यौंथर
0.434
शिवपुरवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर. जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब-माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
पत्र. क्र. 3428- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिकाविवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
4.800 रीवा
त्यौंथर बड़ागांव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर. जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब - माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
1354
पत्र. क्र. 3430- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
0.864 त्यौंथर
रीवा
बुदामा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा, मुख्यालय , त्यौंथर. जिला रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर/ सब -माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 21 मार्च 2014
प्र. क्र. 3 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) (2)
(3)
2.440
बाबाखेरा
टीकमगढ़ मोहनगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जतारा.
हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बाबाखेरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम बाबाखेरा भूमि का अर्जन . भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1355
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 24 मार्च 2014
क्र. 18 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पदं ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम- नसरतगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.263 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.170
87/1 ग/1
87/21/1
0.350
87/3ख/1
0.350
0.315
87/3/1
96/1/1
0.505
96/2
0.625
0.500
96/3/1
0.473
96/1/2/ग/ 1/ 1
0.370
96/1/2घ/1
0.370
96/1/25/1
0.269
96/1 /2च/ 1
0.830
96/1/2क/1
0.130
82/3 ग/1/क
82/3ख/1
0.021
0.130
82/3ग/2/क
0.210
82/3क/2
0.525
82/3 घ/1
82/2/1
0.365
78/6/1
0.155
78/5/1
0.700
76/1/3
0.247
76/1/4
0.018
76/1/5
0.120
(1)
(2)
0.110
76/1/6
0.105
76/1/2
0.300
82/35/1
योग .. 8.263
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 27 मार्च 2014
क्र. 1984- भूमि संपादन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग ) ग्राम- सांवराखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.690 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.120
188/1/1
188/1/2
0.120
0.120 1881/3
188/1/4
0.120 1356
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
(2)
(1)
188/2
0.060
0.150
176/1/2/2/2
178/1/6
योग 0.690
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु सांवराखेड़ी, तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.
(3) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 25 मार्च 2014
प्र. क्र. 7- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील-निवाड़ी
(ग) ग्राम-बिल्ट
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.603 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
851
0.045
845/1क
0.101
0.100
845/1 ख
(1)
(2)
0.110
845/1 ग
844/1/1
0.110
0.300
840/1
0.100
628/2
642/2
0.393
0.230
827/1
0.080
753/1
0.125
754
0.035
753/2
722
0.040
0.025
728
0.016
734
724
0.008
721
0.030
0.225
714
0.045
732
736
0.015
0.030
733
735
0.037
725
0.025
700
0.028
0.015
701
709
0.065
0.005
698
0.005
699
785/3
0.140
753/1/1
0.095
876/1/3
0.025 योग 2.603
(2) बरुआ नाला तालाब योजना की बायीं नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का परीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .
टीकमगढ़ , दिनांक 29 मार्च 2014
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- मोहनगढ़
(ग ) ग्राम- शिवराजपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.913 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
461/2
0.040
0.020
458/2
0.045
458/1
0.010
457/2/2
0.010
457/2/1
0.040
366/1
0.050
367
0.040
371
373/3
0.031
336
0.040
0.020
373/5
0.141
373/2
0.140
373/1
0.354
331
330
0.131
0.161
329
329
0.161
0.030
230
0.080
236
0.060
233
0.040
234
244
0.060
0.040
190/486
246
0.090
0.170
254
0.030
229
381
0.020
योग 1.913
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई नदी एवं तालाब जोड़ परियोजना.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग- टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
1357 प्र. क्र. 2 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-मोहनगढ़
(ग ) ग्राम- दरगांयकलां
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.716 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.400
541/1
478/3
0.150
0.150
478/जु.
0.150
478/3
470
0.040
472
0.060
0.080
473
477
0.169
0.030
474
372
0.110
373
0.130
0.180
374
375
0.050
0.020
376
377
0.024
378
0.010
0.070
379
380
0.030
0.020
356
0.230
253
0.040
303
0.090
309
0.080
308
331
0.060
330
0.010
310
0.130
321
0.04
0.040
317
0.080
318
319/667
0.010 1358
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
(1)
(2)
0.060
664
0.080
43
41
0.100
0.024
28
0.020
29
0.040
27
0.100
32
31
0.032
33
0.140
0.090
60
0.040
62
0.010
63
540/1
0.24
0.057
540/2
3.716
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई नदी एवं तालाब जोड़ परियोजना.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग - टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 29 मार्च 2014
क्र. 98 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपिन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील - चुरहट
(ग ) ग्राम-पटौहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.17 हेक्टेयर.
(अ) निजी भूमि का विवरण
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.01
61
65
0.03
64
0.03
0.02
58
102
0.03
101
0.02
0.02
112
0.02
113
118
0.05
0.02
131
125
0.02
0.02
129
0.02
133
0.03
135
0.02
140
153
0.03
0.02
152
0.04
160
0.05
165
166
0.01
170
0.01
0.02
188
0.01
189
0.01
190
0.02
183
0.03
181
0.02
180
0.01
179
0.01
178
0.02
177
0.01
176
0.05
276
0.05
277
0.01
278
280
0.01
0.10
285
0.01
284
0.05
283 1359
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.07
287
270
0.01
0.02
268
0.09
269
0.02
558
..1.17
योग (अ)
म.प्र. शासन की भूमि
महायोग ( अ + ब ) .. 1.17
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कमर्जी माइनर की पटौहा सब- माइनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 100- प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्यापिन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग ) ग्राम- करूई खांड
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.48 हेक्टेयर .
(अ ) निजी भूमि का विवरण
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
606
0.04
0.02
605
(2)
(1)
0.04
604
0.03
603
0.03
634
636
0.02
0.06
602
0.02
639
640
0.01
648
0.02
649
0.02
0.02
650
0.04
601
600
0.05
0.02
651
0.02
654
0.02
655
योग (अ) .0.48
म.प्र. शासन की भूमि का विवरण
योग (ब ) निरंक
0.48 महायोग ( अ + ब)
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत हटवा माइनर की बढ़ौना सब - माइनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 102- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यापिन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- सिहावल 1360
(ग ) ग्राम- परसिधी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.35 हेक्टेयर.
(अ) निजी भूमि का विवरण
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2) (1)
0.010 120
121
0.010
0.010 118
122
0.010
0.010 123
0.010 124
125
0.010
0.010 128
0.010 129
0.010 130
0.010 132
0.010 133
0.010 104
0.020 105
106
0.030 107
0.020 110
0.010 111
0.010 112
0.010 147
0.010
0.030 148
0.030 153
154
0.010 308
0.010 307
0.010
0.010 309
316
0.010
0.010 317
0.010 318
348
0.020 351
0.010 352
0.010
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
(2)
(1)
353
0.010
0.010
790
0.010
791
0.010
792
0.010
793
0.010
801
0.020
803
0.010
804
806
0.010
0.010
807
808
0.010
0.010
851
0.010
852
0.010
853
0.010
854
0.020
848
0.010
849
0.010
841
0.020
842
0.020
843
0.030
844
0.020
845
928
0.010
0.010
929
935
0.010
0.010
936
0.010
937
0.010
1024
1025
0.010
0.010
1028
0.040
1929
0.010
1521
0.010
1522
0.010
1523
0.010
1524
0.010
1525
0.010
1526
0.010
1527 1361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.010 1528
0.010 1529
0.010 1345
0.010 1346
0.030 1511
0.030 1512
1514
0.020
0.020 1515
1517
0.010 1518
0.010 1683
0.010 1684
0.010
0.020 1712
0.010 1713
0.020 1710
1709
0.01
0.01 1707
0.01 1706
0.01 1703
0.01 1702
1701
0.01 1700
0.01 1699
0.01 1697
0.01 1696
0.01
0.02 1858
0.020 1859
0.020 1862
1863
0.020 1865
0.010
0.010 1866
1884
0.020
योग (अ) . 1.340
म.प्र. शासन की भूमि 1864
0.010 योग ( ब) 0.10
महायोग ( अब ) .. 1.350 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की परसिधी सब - माइनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी एस. अग्निवंशी प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2014
प्र. क्र. 08 - भू-अ.-अ-82-12-13- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ग्राम- हिनोतिया आलम
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टर .
खसरा नं. (1) 85/3/2
रकबा ( हेक्टर में ) (2) 0.060 योग .. 0.060
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दानिश कुंज से केम्फोर्ट स्कूल सुमित्रा परिसर होते हुए ग्राम-हिनोतिया आलम तक मास्टर प्लान में सड़क का निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील हुजूर, भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
[भाग 1
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग देवास, दिनांक 29 मार्च 2014
संशोधन
प्र. क्र. 1 - अ- 82-13-14-204.- इस कार्यालय के प्र.क्र. 1-अ-82-13-14, देवास, दिनांक 18 फरवरी 2014 से कन्नौद तहसील के ग्राम किलोदा बी के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है :-
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा-6 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक 1894) ] " पढ़ा जावे.
पैरा -3 में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर " भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 1894) की धारा 6 " पढ़ा जावे.
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है .
संशोधन
प्र. क्र. 2- अ- 82-13-14-201.- इस कार्यालय के प्र.क्र . 2-अ-82-13-14, देवास, दिनांक 18 फरवरी 2014 से सतवास तहसील के ग्राम बिछाखेड़ी के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है :-
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा-6 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक 1894) ] " पढ़ा जावे.
पैरा -3 में " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर " भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 6 " पढ़ा जावे.
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है .
संशोधन
प्र. क्र. 3 - अ- 82-13-14-207.- इस कार्यालय के प्र.क्र. 3-अ-82-13-14, देवास , दिनांक 18 फरवरी 2014 से सतवास तहसील के ग्राम कोठडी के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है : -
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा 6 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक 1894) ] " पढ़ा जावे.
पैरा -3 में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर " भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 6 " पढ़ा जावे .
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है.
संशोधन
प्र. क्र. 4- अ-82-13-14-216.- इस कार्यालय के प्र.क्र . 4-अ-82-13-14, देवास , दिनांक 18 फरवरी 2014 से कन्नौद तहसील के ग्राम पांगरा के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है :-
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा-6 भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक 1894 ) ] " पढ़ा जावे.
पैरा -3 में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर भाग 1 ]
1363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
" भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 6" पढ़ा जावे .
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है.
संशोधन
प्र. क्र. 5- अ-82-13-14-2013 .- इस कार्यालय के प्र.क्र. 5-अ- 82-13-14, देवास , दिनांक 18 फरवरी 2014 से सतवास तहसील के ग्राम डांगराखेडा के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है :-
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा-6 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक 1894) ] " पढ़ा जावे.
पैरा -3 में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर " भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 6 " पढ़ा जावे .
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है .
संशोधन
प्र. क्र. 6 - अ- 82-13-14-225.- इस कार्यालय के प्र.क्र. 6-अ-82-13-14, देवास , दिनांक 18 फरवरी 2014 से सतवास तहसील के ग्राम नागझिरी के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है :-
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा 6 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक 1894) ] " पढ़ा जावे.
पैरा-3 में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर " भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 6 " पढ़ा जावे .
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है .
संशोधन
प्र. क्र. 7- अ- 82-13-14-231.- इस कार्यालय के प्र.क्र. 7-अ-82-13-14, देवास , दिनांक 18 फरवरी 2014 से कन्नौद तहसील के ग्राम चपलासा के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है : -
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा-11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा-6 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक 1894 ) ] " पढ़ा जावे.
पैरा -3 में " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर " भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 6" पढ़ा जावे .
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है .
संशोधन
प्र. क्र. 8 - अ- 82-13-14-222.- इस कार्यालय के प्र.क्र. 8-अ-82-13-14, देवास , दिनांक 18 फरवरी 2014 से कन्नौद तहसील के ग्राम अडडानिया के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है :-
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा 6 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक 1894) ] " पढ़ा जावे.
पैरा -3 में " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर " भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 6 " पढ़ा जावे.
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है.
1364
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
संशोधन
प्र. क्र. 9 - अ- 82-13-14-228 .- इस कार्यालय के प्र.क्र. 9-अ-82-13-14, देवास, दिनांक 18 फरवरी 2014 से सतवास तहसील के ग्राम भैसुन के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है :-
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा 6 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक 1894) ] " पढ़ा जावे.
पैरा-3 में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर " भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 6 " पढ़ा जावे.
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है.
संशोधन
प्र. क्र. 10- अ-82-13-14-210.- इस कार्यालय के प्र.क्र. 10-अ-82-13-14, देवास , दिनांक 18 फरवरी 2014 से सतवास तहसील के ग्राम भवाना के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है :-
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा-6 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक 1894) ] " पढ़ा जावे.
पैरा -3 में " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर " भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 6 " पढ़ा जावे.
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है.
संशोधन
प्र. क्र. 11- अ-82-13-14-219.- इस कार्यालय के प्र.क्र. 11-अ-82-13-14, देवास , दिनांक 18 फरवरी 2014 से सतवास तहसील के ग्राम मुहाई के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है :-
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा-6 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक 1894 ) ] " पढ़ा जावे.
पैरा -3 में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर " भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, 1894 ) की धारा 6 " पढ़ा जावे.
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है.
संशोधन
प्र. क्र. 12 - अ-82-13-14-198.- इस कार्यालय के प्र.क्र . 12-अ-82-13-14, देवास, दिनांक 18 फरवरी 2014 से कन्नौद तहसील के ग्राम रतवाय के भू- अर्जन हेतु प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है :-
" प्रारंभिक अधिसूचना " के स्थान पर " अधिसूचना " पढ़ा जावे.
" [ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ] " के स्थान पर " [ अन्तर्गत धारा-6 भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक 1894 ) ] " पढ़ा जावे.
पैरा -3 में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 " के स्थान पर " भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , 1894 ) की धारा 6 " पढ़ा जावे .
अधिनियम एवं धाराओं के नाम के अतिरिक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है.
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 27th March 2014
No. D - 2334-1-7-3-2014 - Pt . - I.-In partial modification of the Registry Notification No. B - 1046-1-7-3-2013 (Part- I) , dated 18th November 2013 , holiday is declared on 10th April 2014 (Thursday ) for High Court of Madhya Pradesh , at Main Seat Jabalpur , 17th April 2014 (Thursday) for Bench at Gwalior and 24th April 2014 (Thursday) for Bench at Indore on account of Lok Sabha Election 2014.
Jabalpur , the 25th March 2014
No.412-Confdl . -2014 - II - 3-1-2014. Judicial Officers ' Training and Research Institute , High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Induction Training (THIRD PHASE) for the newly appointed Civil Judges of Class II of 2013 Batch from 21st April to 16th May 2014 in the Institute. Trainee Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 21stApril 2014 in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .
4. The participants shall bring with them one copy each of the following , if delivered/prepared during their Third Phase Practical Exercise :-
(i ) Judgments in Civil and Criminal Cases (preferably , contested) ;
(ii ) Issues ;
(iii ) Charge ; and
(iv) Examination of accused;
(v) The notes prepared by them during Third Phase Practical Exercise ; and
(vi) Notes prepared by them during programmes under the aegis of District Legal Services Authority, attended/ conducted by them .
1365 5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Institute by Fax ( No. 0761-2628679 ) sufficiently in advance .
6. The Participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided by the High Court.
7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
8. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end , two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute .
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles .
9. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However, itwould not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place .
[ भाग 1 1366
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2014 10. The accommodation in the Guest House of the Institute shall be available to the participants only from 3.00 p . m . onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m. on the succeeding day of the end of training.
11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .
क्र. 397-गोपनीय- 2014- II- 2-33/57 ( Pt.11 ).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्चत न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
By order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General . क्रमांक अधिकारी का नाम
जबलपुर, दिनांक 29 मार्च 2014
(1)
(2)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर की हैसियत से कुमारी भारती बघेल के स्थान पर .
1 श्री रामप्रकाश वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर.
क्र. D- 2395-दो-2-26-2012 .- श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 28 फरवरी से 07 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 फरवरी 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 एवं 09 मार्च 2014 के सावर्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
2 कुमारी भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर.
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर की हैसियत से श्री रामप्रकाश वर्मा के स्थान पर .
अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है..
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 29 मार्च 2014 प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 2399-दो-2-11-2014.- श्री व्ही . एल. झा, रजिस्ट्रार, (एग्जाम ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 01 से 07 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. D- 2397- दो - 2-45-2013.-श्रीअनुपम श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़ को दिनांक 23 जनवरी से 12 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . एल. झा, रजिस्ट्रार, ( एग्जाम ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . एल . झा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार, ( एग्जाम ) के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
1367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2014
क्र. 399 -गोपनीय - 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - ए) . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-
कहां से नाम
क्र.
(3) (1)
(2)
जबलपुर 1. श्री राजीव कुमार दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर .
जबलपुर 2. श्री वीरेन्द्र सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर.
इंदौर 3. श्री अब्दुल जब्बार खान, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , म . प्र. , खण्डपीठ इंदौर.
ग्वालियर 4. श्री राधा किशन गुप्ता, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म . प्र. , खण्डपीठ, ग्वालियर.
जबलपुर 5. श्री वृन्दावन लाल झा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर.
जबलपुर 6. श्री शम्भूसिंह रघुवंशी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर.
जबलपुर 7. श्री आनन्द कुमार तिवारी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर.
जबलपुर 8. श्री सुशांत हुद्दार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र . , जबलपुर.
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहांको
(5)
(4)
जबलपुर
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय, म. प्र . , जबलपुर की हैसियत से श्री एस. डी. दुबे के स्थान पर
जबलपुर
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय , म. प्र . , जबलपुर की हैसियत से श्री ए. एम. सक्सेना के स्थान पर.
इंदौर
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , म. प्र. , खण्डपीठ इंदौर की हैसियत से श्री आर. पी. वर्मा के स्थान पर .
ग्वालियर
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र. , खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से श्री जे . पी . गुप्ता के स्थान पर.
जबलपुर
रजिस्ट्रार (Examination & labour Judiciary) उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से श्री एस. बी. वर्मा के स्थान पर.
जबलपुर
रजिस्ट्रार ( जिला स्थापना ) , उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से श्री बी. बी. शुक्ला के स्थान पर.
जबलपुर
रजिस्ट्रार- कम- सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से श्री विजय चन्द्रा, के स्थान पर.
जबलपुर
रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से श्री राकेश कुमार ( गुप्त) के स्थान पर.
1368
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
(3) (2)
(1)
इंदौर 9. श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायाधीश , म. प्र. , खण्डपीठ इंदौर.
जबलपुर 10. श्री पंकज गौर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर.
ग्वालियर 11. श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र. , खण्डपीठ, ग्वालियर.
(5)
(4)
इंदौर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र. , खण्डपीठ इंदौर की हैसियत से श्री अफसर जावेद खान के स्थान पर.
जबलपुर
रजिस्ट्रार, ( न्यायिक-1 ) उच्च न्यायलय, म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से श्रीमती गिरिबाला सिंह के स्थान पर.
ग्वालियर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी /रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र. , खण्डपीठ ग्वालियर की हैसियत से श्री पी . सी. मिश्रा के स्थान पर.
जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2014
क्र. 431 - गोपनीय- 2014-दो-2-1-2014 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : - नाम
कहां से क्र.
(2)
(1)
(3) जबलपुर 1. श्री प्रदीप कुमार व्यास,
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां को
(5)
(4) जबलपुर
अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , जबलपुर की हैसियत से .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2014
क्र. 401 -गोपनीय - 2014-दो- 3-1-2014 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ भाग 1 ]
1369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
1
झाबुआ श्री सुभाष सोलंकी
उज्जैन 2 श्री विष्णु कुमार सोनी
ग्वालियर 3 कुमारी निवेदिता मुदगल
सीधी 4 श्री संतोष प्रसाद शुक्ला
रायसेन 5 श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डेय
भोपाल 6 श्री कुलदीप जैन, उप सचिव, म. प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल में पद से प्रतिनियुक्ति सेलौटने पर.
7
बैढ़न श्री कृष्ण दास महार
देवसर 8 श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , (जूनियर)
देवास 9 श्री समीर कुलश्रेष्ठ
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम (5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
डिण्डौरी
डिण्डौरी
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
सीधी
सीधी
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एस. पी. शुक्ला के स्थान पर.
रायसेन
रायसेन
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती दिव्यांगना जोशी पांडे के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती सविता सिंह के स्थान पर.
शाजापुर
शाजापुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
झाबुआ
झाबुआ
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुभाष सोलंकी के स्थान पर.
बालाघाट
बालाघाट
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
सिंगरौली सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न .
मुख्यालय बैढ़न.
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री के. डी. महार के स्थान पर.
भिण्ड
भिण्ड
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अजय कुमार टेलर के स्थान पर.
1370
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
(3)
(4)
(1)
(2)
10
राघौगढ़ श्री अशोक गुप्ता
11 श्री अजय कांत पाण्डेय
मुरैना 12
टीकमगढ़
छिंदवाड़ा श्री रामजी गुप्ता
13
भितरवार श्री गालिब रसूल
डबरा 14 श्री गंगा चरण शर्मा
15 श्री आलोक कुमार सक्सेना
गुना 16 श्री मसूद अहमद खान
अंजड़ 17
गुना श्री राकेश कुमार जैन
18
धार श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास
19
खुरई कुमारी सरिता वाधवानी
करैरा 20 श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनियर-2)
21
सतना श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव
(6)
(5)
दमोह
दमोह
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सी.एम. उपाध्याय के स्थान पर.
पन्ना
पन्ना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्तन्यायालय में .
टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री देव नारायण पाटिल के स्थान पर.
बुरहानपुर
बुरहानपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
उज्जैन
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विष्णु सोनी के स्थान पर.
गुना
गुना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
देवास
देवास
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 देवास के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री समीर कुलश्रेष्ठ के स्थान पर.
मण्डला
मण्डला
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अजय कुमार सिंह के स्थान पर.
धार
धार
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
नरसिंहपुर नरसिंहपुर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री ए. सी. तिवारी के स्थान पर.
दतिया
दतिया
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री रामब्रेश (यादव ) के स्थान पर.
सतना
सतना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री कमर इकबाल खान के स्थान पर.
भाग 1 ]
1371
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
(2)
(3) (1)
22 श्री सैफी दाऊदी
भानपुरा 23 श्रीमती शशि सिंह
भोपाल
(6)
(4)
(5)
इंदौर
इंदौर
तेईसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
बैरसिया
बैरसिया
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
क्र. 402 -गोपनीय- 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर, उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
नाम
कहां से क्रमांक
(2)
(1)
1 श्री अमित रंजन समाधिया
(3) अमरवाड़ा 2
जबलपुर श्री अवधेश कुमार ( गुप्ता )
3
नागौद श्री सुजीत कुमार सिंह
4 डॉ. वैभव विकास शर्मा
मुरैना 5
भोपाल श्री रितुराज सिंह चौहान
धार 6 श्रीमती वंदना राज पाण्डे
7 श्री राम सिंह कनौजिया
नरसिंहपुर 8 श्री प्रहलाद सिंह कैमेथिया
सुसनेर
नौगांव 9 श्री संजय चौहान
10 श्री राधेश्याम मड़िया
बुरहानपुर
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5) इंदौर
(4) इंदौर
चौबीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
सागर
सागर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से.
जबलपुर
जबलपुर
बारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से.
इंदौर
इंदौर
छब्बीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
रतलाम
रतलाम
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती पावस श्रीवास्तव के स्थान पर.
बड़वानी
अंजड़
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री मसूद अहमद खान के स्थान पर.
शहडोल
शहडोल
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री शरद भामकर के स्थान पर.
राघौगढ़
गुना
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री अशोक गुप्ता के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
पच्चीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
सिंगरौली
देवसर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
1372
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
(2)
(3) (1)
11
ग्वालियर श्री किशोर कुमार मिश्रा
श्री प्रवीण शिवहारे
12
हरदा
चंदेरी श्री कैलाश नारायण अहिरवार
13
14
अशोकनगर कुमारी श्वेता गोयल
कन्नौद 15 श्री नीरज मालवीय
रतलाम श्रीमती पावस श्रीवास्तव
16
(6)
(5)
(4)
सतना
सतना
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
इंदौर
इंदौर
सत्ताईसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
ग्वालियर ग्वालियर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
खुरई
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से कुमारी सरिता वाधवानी के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से.
उज्जैन
बड़नगर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री राजीव के. पाल के स्थान पर.
क्र. 403 - गोपनीय - 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090- 1230-54,010/- में , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
नाम
कहां से क्रमांक
(3) (2)
(1)
इंदौर 1 श्री अजय पेंदाम
बैरसिया 2 श्रीमती अभिलाषा एन. मवार
तराना 3 श्री प्रकाश डामोर
4
जबलपुर श्री आनंद कुमार सहलाम
दमोह 5 कुमारी समीक्षा सिंह
रतलाम 6 श्री अमित भूरिया
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
इंदौर
इंदौर
अठ्ठाईसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल
तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से.
जोबट अलीराजपुर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
जबलपुर
जबलपुर
पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से.
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से.
1373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 7
सागर श्री राकेश कुमार ठाकुर
8
(5)
(4)
(6)
बालाघाट
बालाघाट
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से.
अमरवाड़ा
झाबुआ श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर
मण्डला 9 श्री सुधीर सिंह ठाकुर
10 श्रीमती सविता ओगले
नरसिंहगढ़ 11 श्रीमती संगीता पटेल
सरदारपुर छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से.
अम्बाह
मुरैना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से.
ग्वालियर ग्वालियर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से.
धार
धार
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती वंदना राज पाण्डे के स्थान पर .
अशोकनगर
12 श्री निर्मल मंदोरिया
जावरा 13
हातोद श्री दारासिंह मण्डलोई
14
विदिशा श्री नरेश कुमार मीना
15 श्री मानवेन्द्र पवार
बड़वानी
देवास 16 श्री आशीष प्रताप सिंह
कटनी 17 कुमारी सोमप्रभा ठाकुर
मण्डला 18 श्री संतोष कुमार कोल
ब्यावरा 19 श्री अजीत कुमार तिर्की
20
दमोह श्री विजय कुमार सोनकर
श्रीमती सपना पोर्ते
बासौदा 21
22
डिण्डोरी श्रीमती रश्मि बाल्टर
अशोकनगर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से कुमारी श्वेता गोयल के स्थान पर .
बैहर
बालाघाट
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बैहर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बैहर, जिला बालाघाट की हैसियत से .
मंदसौर
भानपुरा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सैफी दाऊदी के स्थान पर.
बड़वानी बड़वानी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से.
ग्वालियर
भितरवार
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री गालीब रसूल के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जबलपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , जबलपुर की हैसियत से.
अशोकनगर
चंदेरी
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री के. एन. अहिरवार के स्थान पर.
गुना
गुना
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री आलोक कुमार सक्सेना के स्थान पर.
कोलारस शिवपुरी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री शिवकांत के स्थान पर.
बेगमगंज
रायसेन
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से.
बुरहानपुर
बुरहानपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री राधेश्याम मडिया के स्थान पर .
1374
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
(2)
(4)
(3) (1)
खण्डवा
23
खण्डवा श्री अनिल चौहान
24 श्री दिलीप सिंह
आष्टा
मुरैना
महेश्वर 25 श्री किशोर कुमार निनामा
सुसनेर
26 श्री तेज प्रताप सिंह
अजयगढ़ अजयगढ़
27
छिन्दवाड़ा श्रीमती सुमन उइके
28
गोहरगंज
बैतूल श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे
29
भोपाल श्री प्रदीप कुमार वरकडे
खातेगांव 30 श्री दीपराज कवड़े
रायसेन 31 श्री प्रकाश केरकेट्टा
निवारी श्रीमती बरखा दिनकर
(6)
(5)
खण्डवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , खण्डवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा की हैसियत से.
मुरैना
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , की हैसियत से डॉ. वैभव विकास शर्मा के स्थान पर .
शाजापुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री पी. एस . कैमेथिया के स्थान पर.
पन्ना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , पन्ना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान अजयगढ़ , जिला पन्ना की हैसियत से .
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री पदमेश शाह के स्थान पर.
रायसेन
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , गोहरगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, गोहरगंज, जिला रायसेन की हैसियत से श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
दसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री रितुराज सिंह चौहान के स्थान पर.
कोतमा
अनूपपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , कोतमा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , कोतमा, जिला अनूपपुर की हैसियत से.
बड़वानी
राजपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
होशंगाबाद
सिवनी-मालवा
32
33 श्रीमती किरण कोल
जबलपुर 34 श्री राकेश जमरा
थांदला व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से.
सिंगरौली
देवसर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , देवसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवसर , जिला सिंगरौली की हैसियत से .
मुरैना
सबलगढ़
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सबलगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सबलगढ़ , जिला मुरैना की हैसियत से.
1375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
क्र. 404- गोपनीय- 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर, उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (1)
(2)
1
भैंसदेही श्री अनिल चौधरी
2 श्री अरूण सिंह
आष्टा
रतलाम 3 श्री पंकज श्रीवास्तव
4
विदिशा श्री सुनील दंडोतिया
राजनगर 5 श्री महेश कुमार झा
खरगौन 6 श्री राजेश शर्मा
बैरसिया 7 श्री धर्मेन्द्र सोनी
देवसर 8 श्री जैनुल आबदीन
कटनी 9 श्री मनीष कुमार पाटीदार
10
गुना श्री निवेश कुमार जायसवाल
डिण्डौरी श्रीमती नजमा बेगम
11
इन्दौर 12 श्री पुष्पक पाठक
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(4)
(5)
भोपाल
भोपाल
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री विधान महेश्वरी के स्थान पर.
सीधी
रामपुरनैकिन
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 रामपुर- नैकिन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
उज्जैन
बड़नगर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से .
राजनगर
छतरपुर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री महेश कुमार झा के स्थान पर.
ग्वालियर
ग्वालियर
दसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से.
गुना
गुना
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती स्वाति निवेश जायसवाल के स्थान पर .
होशंगाबाद
होशंगाबाद
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से.
सीधी
सीधी
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री रामप्रसाद सिंह के स्थान पर.
रतलाम
रतलाम
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री पंकज श्रीवास्तव के स्थान पर.
आष्टा
सीहोर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , आष्टा केन्यायालय के अतिरिक्त न्याधाधीश की हैसियत से.
कोतमा
अनूपपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से.
मऊगंज
रीवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री सतीश वसुनिया के स्थान पर.
1376
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
(2)
(1)
(3)
खरगौन श्रीमती अपर्णा राजेश शर्मा
13
14
सोनकच्छ कुमारी ज्योति डोंगरे
15 श्री अमर सिंह सिसौदिया
मुंगावली 16
(6)
(5)
(4)
गुना
गुना
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री निवेश कुमार जायसवाल के स्थान पर.
मण्डलेश्वर
महेश्वर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री के. के. निनामा के स्थान पर.
इन्दौर
इन्दौर
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री पुष्पक पाठक के स्थान पर.
सिवनी
लखनादौन
छिन्दवाड़ा कुमारी शोभना भलावे
मऊगंज 17 श्री सतीश वसुनिया
18 श्री दीप नारायण सिंह
चुरहट 19
दमोह श्री अरविंद कुमार बारला
20 श्री यशपाल सिंह
जबलपुर 21
जबलपुर श्री मुकेश सिंह चौहान
22
आष्टा श्री आशीष श्रीवास्तव (जूनियर)
आलोट 23 श्री वीरेन्द्र जोशी
24 श्री राजेश कुमार शर्मा ( जूनियर ) देवास 25
जयसिंहनगर श्री दीपक कुमार अग्रवाल
बरेली 26 श्री फिरोज अख्तर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से.
उज्जैन
उज्जैन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
अनूपपुर
अनूपपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
पेटलावद झाबुआ
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना
सतना
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अनुराग सिंह कुशवाह के स्थान पर.
डबरा
ग्वालियर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से.
हरदा
हरदा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से.
मंदसौर
मंदसौर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इन्दौर
हातोद
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री दारासिंह मण्डलोई के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
नवम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती अनु सिंह के स्थान पर.
सीहोर
आष्टा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री दिलीप सिंह के स्थान पर.
1377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
(4) (1)
(2)
(3) 27
आष्टा श्रीमती स्वाति निवेश जायसवाल गुना
परासिया श्री राकेश सनोडिया
इन्दौर 28
ग्वालियर
29 श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा
श्योपुर श्री लवकेश सिंह
30
विजयराघवगढ़ छतरपुर
नीमच
आलोट
31 श्री दिलीप सिंह परमार
देवसर 32 श्री राम प्रसाद सिंह
सीधी
मनावर 33
इन्दौर श्री अतुल बिल्लौरे
सागर 34
नरसिंहपुर
कुमारी सविता मरावी
सतना 35
जबलपुर श्रीमती अनु सिंह
देवास 36
भोपाल श्री विधान माहेश्वरी
विदिशा
भोपाल 37 श्री गिरीष कुमार शर्मा
कटनी 38
छिन्दवाड़ा कुमारी तबस्सुम खान
सिरमौर
भोपाल
39 श्री प्रशांत पाण्डेय
40
भोपाल श्री मोहम्मद जफर खान
बैतूल
(6)
(5)
सीहोर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अरूण सिंह के स्थान पर .
इन्दौर
ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
छतरपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रतलाम
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री वीरेन्द्र जोशी के स्थान पर.
सिंगरौली
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री जैनुअल आब्दिन के स्थान पर .
इन्दौर
दसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अजय पेंदाम के स्थान पर.
नरसिंहपुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री राजेश नामदेव के स्थान पर .
देवास
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री राकेश कुमार शर्मा (जूनियर ) के स्थान पर.
विदिशा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री सुनील दंडोतिया के स्थान पर.
कटनी
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री मनीष कुमार पाटीदार के स्थान पर.
भोपाल
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री गिरीष कुमार शर्मा के स्थान पर.
बैतूल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे के स्थान पर .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
1378
(4)
(3) (2)
(1)
सिरमौर
41
नीमच श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार
बरेली
आष्टा 42 श्री अरविंद श्रीवास्तव
पन्ना 43 श्री ब्रजेश सिंह
[ भाग 1 (5)
(6)
रीवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रशांत पाण्डेय के स्थान पर.
रायसेन
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री फिरोज अख्तर के स्थान पर.
सतना
रामपुर - बधेलान
सतना 44
चुरहट
श्री अनुराग सिंह कुशवाह
सतना 45 श्री राजेश नामदेव
मुंगावली
46
हरदा
चुरहट
श्री राकेश कुमार कुशवाहा
खण्डवा
मनावर
47 श्री संजोग सिंह वाघेला
गोहरगंज
सागर 48 श्रीमती कला भम्मरकर
भोपाल
49 श्री विपेन्द्र सिंह यादव
गोहरगंज
कटनी
50
सागर श्रीमती रीतिका मिश्रा (पाठक)
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रामपुर- बघेलान के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
सीधी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री दीप नारायण सिंह के स्थान पर.
अशोकनगर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अमर सिंह सिसौदिया के स्थान पर.
सीधी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
धार
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अतुल बिल्लौरे के स्थान पर.
रायसेन
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री विपेन्द्र सिंह यादव के स्थान पर .
भोपाल
दसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री मोहम्मद जफर खान के स्थान पर .
कटनी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , कटनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
सोनकच्छ
51 श्री संजीव कटारे
अलीराजपुर
सागर
52 श्रीमती पल्लवी द्विवेदी
बड़वानी
सागर
53
बड़वानी श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी
देवास
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से कुमारी ज्योति डोंगरे के स्थान पर.
सागर
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से कुमारी सविता मरावी के स्थान पर.
सागर
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती रीतिका मिश्रा ( पाठक) के स्थान पर.
1379
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
क्र. 405 -गोपनीय- 2014- दो-3-1-2014 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है :-
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
खण्डवा 1 श्री पुष्पराज सिंह उईके
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(4)
(5)
डिण्डौरी डिण्डौरी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.
क्र. 406- गोपनीय- 2014-दो- 3-1-2014 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) को उसी हैसियत से स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (1)
(2)
सतना 1 श्री विजय कुमार पाण्डेय (जूनियर) ( ट्रेनी जज )
भोपाल 2 श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डे (ट्रेनी जज)
खण्डवा 3 कुमारी रूपाली भलावी (ट्रेनी जज)
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(4)
(5)
नीमच
नीमच
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , नीमच के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
नीमच
नीमच
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, नीमच के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
डिण्डौरी
डिण्डौरी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , डिण्डौरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
टिप्पणी.- श्री कृष्णदास महार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बैढ़न , जिला सिंगरौली का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत स्वयं के व्यय पर किया गया है.
क्र. 408- गोपनीय - 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट , 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट 1380
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अप्रैल 2014
सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3)
रीवा
1 श्री योगेश चन्द्र गुप्त
सारणी
कहां को सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(4)
(5)
जबलपुर
जबलपुर अष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत के स्थान पर.
क्र. 409-गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 ( 19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 1-2013 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 27 जनवरी 2014 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रेदश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित है, स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -
क्रमांक अधिकारी का नाम व पदनाम
वर्तमान पदस्थापना का स्थान
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान
(2)
(3) (0)
(1)
भोपाल 1 श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा
जबलपुर
सारणी
न्यायालय में बैठने का स्थान सत्र खण्ड का नाम
(6) (4)
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (5)
भोपाल भोपाल पदोन्नति पर पन्द्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से .
क्र. 410- गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 4-2013 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 24 मार्च 2014 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रेदश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित है, स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.
1381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -
क्रमांक अधिकारी का नाम व पदनाम
वर्तमान पदस्थापना का स्थान
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान
(3)
(4) (2)
(1)
भोपाल
नरसिंहपुर
1 श्री अविनाश चन्द्र तिवारी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , नरसिंहपुर.
भोपाल
टीकमगढ़
2 श्री देव नारायण पाटिल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , टीकमगढ़ .
भोपाल
दतिया
3 श्री रामब्रेश ( यादव ) , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दतिया.
देवसर
सतना
4 श्री कमर इकबाल खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , सतना.
भिण्ड
भिण्ड 5 श्री अजय कुमार टेलर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , भिण्ड.
मण्डला
मण्डला
6 श्री अजय कुमार सिंह , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मण्डला.
इन्दौर
इन्दौर 7 श्रीमती सविता सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , इन्दौर.
सारणी
न्यायालय में बैठने का स्थान सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(7)
(6)
(5)
भोपाल भोपाल पदोन्नति पर पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल पदोन्नति पर ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
भोपाल भोपाल पदोन्नति पर षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
देवसर पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.
सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न.
भिण्ड भिण्ड पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.
मण्डला मण्डला पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.
इन्दौर इन्दौर पदोन्नति पर सत्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.
[ भाग 1 1382
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अप्रैल 2014
नोट.-( 1 ) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 374- गोपनीय-2014 , दिनांक 20 मार्च 2014 जहां तक इसका संबंध श्री योगेश चन्द्र गुप्त, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा , का रीवा से देवसर जिला सिंगरौली स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(2 ) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 375 - गोपनीय-2014 , दिनांक 20 मार्च 2014 जहां तक इसका संबंध श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, बारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जबलपुर का, जबलपुर से अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के पद पर पदोन्नति पर पदस्थापना से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 27 मार्च 2014
क्र. 428 -गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -
सारणी
कहां को
सत्र खण्ड
न्यायालय में पदस्थापना नाम
क्रमांक
कहां से
का नाम
के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
ब्यावरा
1
भोपाल
राजगढ़
श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन ,
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
विधि अधिकारी,
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
टिप्पणी .-( 1 ) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 374- गोपनीय- 2014-दो-2-1-2014 ( भाग - बी ) , दिनांक 20 मार्च 2014 जहां तक इसका संबंध श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, विधि अधिकारी , राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो , भोपाल से रीवा स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(2) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 374- गोपनीय- 2014- दो - 2-1-2014 ( भाग - बी ) , दिनांक 20 मार्च 2014 जहां तक इसका संबंध श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा का द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब्यावरा, जिला राजगढ़ स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा के पद पर कार्य करतें रहेंगे .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.