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मध्य प्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 16]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अप्रैल 2014-चैत्र 28 , शक 1936
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2014
क्र. ई- 1-85-2014-5 - एक. श्रीमती रेनू तिवारी , भाप्रसे ( 2000 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को, केवल अपर सचिव , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यभार से मुक्त करते हुए उन्हें उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक संचालक, संस्कृति तथा संचालक, स्वराज संस्थान का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है. श्रीमती रेनू तिवारी की मूल पदस्थापना अब नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पद पर मानी जावेगी.
(2 ) राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची II में सम्मिलित अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
क्र. ई- 1-104-2014-5- एक. श्री प्रमोद अग्रवाल , भाप्रसे ( 1991 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2014
क्र. ई-5-476- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस . , कमिश्नर , जबलपुर संभाग को दिनांक 19 से 24 मई 2014 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
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स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 25 मई 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है..
(2 ) श्री दीपक खाण्डेकर की अवकाश अवधि में श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे. , कलेक्टर, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री दीपक खाण्डेकर द्वारा कमिश्नर, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल , कमिश्नर, जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-676- आयएएस - लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री विश्वमोहन उपाध्याय , आयएएस. , विकअ- सह- आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 3 से 14 मार्च 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 17 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ- सह- आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वमोहन उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-702- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रदीप खरे, आयएएस. , कमिश्नर, रीवा संभाग को दिनांक 20 से 29 मार्च 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30, 31 मार्च 2014 एवं 1 अप्रैल 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
[भाग 1 (2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश अवधि में श्री डी. पी. अहिरवार, भाप्रसे, कमिश्नर, शहडोल संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. पी. अहिरवार, कमिश्नर, रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-857 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे . पी. , आयएएस. , परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल को दिनांक 17 फरवरी से 1 मार्च 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2014
क्र. ई- 5-787 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 3 फरवरी से 1 मार्च 2014 तक सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2014
क्र. ई- 5-523- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे , आयएएस. , संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 27 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2014
क्र. ई- 5-732- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 22 से 26 मार्च 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश अवधि में श्री रवीन्द्र सिंह, भाप्रसे. , अपर कलेक्टर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा कलेक्टर, जिला इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवीन्द्र सिंह , कलेक्टर, जिला इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2014
क्र. ई - 5-731- आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम , भोपाल को दिनांक 28 मार्च से 7 अप्रैल 2014 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश में से दिनांक 31 मार्च से दिनांक 5 अप्रैल 2014 तक की अवधि एक्स इंडिया अवकाश के रूप में स्वीकृत की जाती है .
(2 ) श्री शिवशेखर शुक्ला की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. मनोहर अगनानी , भाप्रसे. , आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. मनोहर अगनानी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 25 मार्च 2014
क्र. ई- 5-818- आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री एन. एस. भटनागर, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , जबलपुर संभाग को दिनांक 21 अप्रैल से 16 मई 2014 तक छब्बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 अप्रैल 2014 एवं 17, 18 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व ) , जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2014
क्र. ई- 1-50-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे. , के आवंटन वर्ष 1998 के अधिकारियों को भाप्रसे , के अधिसमय वेतनमान ( रुपये 37,400-67,000+ ग्रेड - पे 10,000/ - ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है: -
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान
नवीन पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद क्रमांक
पदस्थापना
असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है . (4) (2)
(3)
(1)
1 श्री आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर, इन्दौर.
सचिव , मध्यप्रदेश शासन ( पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण ) .
कलेक्टर, इन्दौर ( पद का उन्नयन आदेश प्रसारण दिनांक से आगामी आदेश तक भाप्रसे अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए) .
2
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन तथा मिशन संचालक, सूक्षम सिंचाई एवं कृषि मिशन.
श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन, संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान ( वाल्मी ) तथा मिशन संचालक, सूक्ष्म सिंचाई एवं कृषि मिशन.
3 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अपर सचिव, खनिज साधन विभाग.
सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार.
4 श्री महेन्द्र ज्ञानी , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड - सह- संचालक , मण्डी, मध्यप्रदेश .
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह - आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश.
5
संभागीय कमिश्नर श्रीमती पुष्पलता सिंह , सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल .
वि.क.अ. सह- सचिव , माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन 6 श्री एस . एस. बंसल , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन अपर सचिव , विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल चुनाव कार्य हेतु) .
वि.क.अ. सह - संयुक्त, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव , विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल चुनाव कार्य हेतु ) .
सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग.
7 श्री जी. पी. कबीरपंथी, अपर आयुक्त ( राजस्व) सागर संभाग, सागर.
8 श्रीमती उर्मिल मिश्रा ,
संभागीय कमिश्नर
वि.क.अ. - सह - सचिव, राज्य सूचना आयोग , भोपाल.
सचिव , राज्य सूचना आयोग , भोपाल .
(2) ऊपर उल्लेखित अधिकारियों में से श्री आकाश त्रिपाठी और श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति इस शर्त पर दी जा रही है कि वे आगे मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज IV अनिवार्यतः प्राप्त करेंगे .
(3 ) उपरोक्तानुसार श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी , भाप्रसे ( 1987 ) , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त को केवल प्रमुख राजस्व आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. एफ-3-2-2014- एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- प. ब. एक तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में लोक सभा आम चुनाव 2014के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.
(2) क्रमांक एफ 3-2-2014-1-4 - राज्य शासन एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि लोक सभा आम चुनाव 2014 के लिए मतदान के दिन दिनांक 10 अप्रैल 2014 ( गुरुवार ) , दिनांक 17 अप्रैल 2014 ( गुरुवार ) एवं 24 अप्रैल ( गुरुवार ) को संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:- अनुसूची
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम (1)
मतदान की तारीख (2)
1. मुरैना
17 अप्रैल 2014, गुरुवार 2. भिण्ड ( अ.जा. )
17 अप्रैल 2014, गुरुवार 3. ग्वालियर
17 अप्रैल 2014, गुरुवार 4. गुना
17 अप्रैल 2014 , गुरुवार 5. सागर
17 अप्रैल 2014, गुरुवार 6. टीकमगढ़ ( अ.जा. )
17 अप्रैल 2014, गुरुवार 7. दमोह
17 अप्रैल 2014, गुरुवार
17 अप्रैल 2014, गुरुवार 8. खजुराहो
9. सतना
10 अप्रैल 2014, गुरुवार 10. रीवा
10 अप्रैल 2014, गुरुवार 11. सीधी
10 अप्रैल 2014, गुरुवार (1)
(2)
12. शहडोल ( अ.ज.जा. ) 10 अप्रैल 2014, गुरुवार
10 अप्रैल 2014 , गुरुवार 13 . जबलपुर
10 अप्रैल 2014, गुरुवार 14. मण्डला ( अ.ज.जा. )
15. बालाघाट
10 अप्रैल 2014, गुरुवार
10 अप्रैल 2014, गुरुवार 16. छिन्दवाड़ा
17. होशंगाबाद
10 अप्रैल 2014, गुरुवार 18. विदिशा
24 अप्रैल 2014, गुरुवार 19. भोपाल
17 अप्रैल 2014, गुरुवार 20. राजगढ़
17 अप्रैल 2014 , गुरुवार 21 . देवास ( अ.जा. )
24 अप्रैल 2014, गुरुवार 22. उज्जैन ( अ.जा. )
24 अप्रैल 2014, गुरुवार 23. मंदसौर
24 अप्रैल 2014, गुरुवार
24 अप्रैल 2014, गुरुवार 24. रतलाम ( अ.ज.जा. )
25. धार ( अ.ज.जा. )
24 अप्रैल 2014, गुरुवार 26. इन्दौर
24 अप्रैल 2014, गुरुवार खरगौन ( अ.ज.जा. )
27.
24 अप्रैल 2014, गुरुवार 28. खण्डवा
24 अप्रैल 2014, गुरुवार
24 अप्रैल 2014 , गुरुवार 29. बैतूल ( अ.ज.जा. )
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2014
क्र. एफ- 19-36-2014- एक-4.- राज्य शासन, लोक सभा निर्वाचन 2014 के लिए शासकीय मुद्रणालय में मतपत्रों की छपाई एवं मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देखरेख/ समन्वय के लिए आयुक्त, ग्वालियर, इन्दौर, रीवा एवं भोपाल संभाग के कार्यालयों में पदस्थ उपायुक्त ( राजस्व) को लोक सभा चुनाव 2014 संपन्न होने तक की अवधि के लिए पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सुरेश, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2014
क्र. एफ-ए- 5-5-2012 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री तरुण कुमार कौशल, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
कुल दिन (2)
अवकाशअवधि (1)
09 दिन 12-2-2014 से 20-2-2014 तक.
अवकाश का प्रकार (3)
अभियुक्ति (4)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश 1388
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
क्र. एफ-ए- 5-25-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री मूलचंद गर्ग, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:--
अवकाश का प्रकार अवकाशअवधि कुल दिन (2)
(3) (1)
02दिन
अभियुक्ति
(4)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश
9-12-2013 से 10-12-2013 तक.
अवकाश के पूर्व दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2014
क्र. एफ -ए- 5-25-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री मूलचंद गर्ग, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश का प्रकार (3)
कुल दिन (2)
अवकाशअवधि (1)
05 दिन
अभियुक्ति (4)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश
26-11-2013 से 30-11-2013 तक.
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2014
क्र. एफ 6-15-2014 - सात- नजूल. राज्य सरकार, एतद्वारा, ऐसे प्रकरणों में जिनमें कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए शासकीय भूमि/ नजूल भूमि की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भूमि का अग्रिम आधिपत्य दिया गया है और ऐसे प्रकरणों में औपचारिक आवंटन आदेश बाद में जारी किए गए हैं अथवा औपचारिक आवंटन आदेश जारी होना शेष है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक निर्धारण के लिये निम्नानुसार नीति जारी करती है:-
(क) प्रब्याजी:
1. भूमि आवंटन के ऐसे प्रकरणों में जिनमें राज्य सरकार द्वारा अथवा आयुक्त या कलेक्टर द्वारा राजस्व पुस्तक खण्ड चार क्रमांक 1 और तत्संबंधी निर्देशों के अनुसार औपचारिक आवंटन की स्वीकृति के पूर्व भारत सरकार के किसी मंत्रालय/ विभाग/ उपक्रम या राज्य सरकार केकिसी उपक्रम ( निगम/ मण्डल/ विकास प्राधिकरण ) , सहकारी संस्थाएं, गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं, स्थानीय निकाय, सुधार न्यास, सामाजिक, सांस्कृतिक या पूर्त संस्थाएं अथवा औद्योगिक/ वाणिज्यिक प्रयोजन के अवकाश के पूर्व दिनांक 23, 24 एवं 25 नवम्बर 2013 एवं पश्चात् दिनांक 1 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
लिये किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि का अग्रिम आधिपत्य सौंपा गया है और ऐसे मामलों में अंततः राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन का निर्णय लिया जाता है तो जिस वर्ष भूमि का अग्रिम आधिपत्य सौंपा गया था उस वर्ष की कलेक्टर द्वारा निर्धारित गाइड लाइन पर संगणित बाजार मूल्य के बराबर प्रब्याजि का निर्धारण किया जाएगा; और,
2. ( i) यदि अंतर की राशि आवंटिती के पक्ष में देय होती है तो ऐसी स्थिति में अंतर की राशि का समायोजन आगामी वर्षों के वार्षिक भू- भाटक के पेटे किया जाएगा; और
( ii) यदि अंतर की राशि शासन के पक्ष में देय होती है तो ऐसी बकाया राशि 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज राशि वसूल की जाएगी .
(ख) भू- भाटक:
1. अग्रिम आधिपत्य में दी गयी भूमि का औपचारिक आवंटन जारी किए जाने पर प्रयोजन के अनुसार वार्षिक भू- भाटक नियत किया जाएगा.
2. इस प्रकार नियत किया गया वार्षिक भू- भाटक अग्रिम आधिपत्य की दिनांक से देय होगा.
1389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
3. यदि देय वार्षिक भू- भाटक की राशि बकाया है तो ऐसी बकाया राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज राशि भी वसूल की जाएगी.
(ग) विविध:
1. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (पूर्व नाम मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल ) , स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरणों के ऐसे विशिष्ट मामलों में जिनमें आधिपत्य सौंपे जाने से 30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है और किन्हीं कारणों से औपचारिक आवंटन जारी नहीं हो पाया है, तो ऐसे मामलों में औपचारिक आवंटन जारी किया जाएगाः परन्तु ऐसे आवंटन की अवधि अग्रिम आधिपत्य की दिनांक से संगणित करने पर 30 वर्ष पूर्ण होने की तिथि पर वार्षिक भू- भाटक को पुनरीक्षित करते हुए आवंटन की स्वीकृति जारी की जाएगी , अर्थात् अग्रिम आधिपत्य की तिथि से प्रारम्भिक 30 वर्ष के लिये प्रयोजन अनुसार नियत वार्षिक भू- भाटक लिया जाएगा और उसके पश्चात् की अवधि के लिए मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 100 के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित करते हुए वार्षिक भू- भाटक नियत किया जाएगा.
2. उपरोक्त के अनुक्रम में संगणित प्रब्याजि और वार्षिक भू- भाटक की बकाया राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज राशि भी वसूल की जाएगी .
3. ऐसे मामलों में जिनमें भूमि का अग्रिम आधिपत्य किसी निकाय / संस्था को इस आशय के साथ सौंपा गया है कि भूमि का स्थल पर विकास उपरान्त विकसित भू-खण्डों को उप- पट्टे पर दिया जाएगा, उनमें इस परिपत्र के अनुसार निर्धारित प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक आवंटिती संस्था द्वारा उप पट्टेदार से समानुपातिक निर्धारण के आधार पर वसूल किया जा सकेगा, उससे अधिक नहीं.
(घ) पट्टा निष्पादन :
1. उपरोक्तानुसार मामलों में औपचारिक आवंटन आदेश जारी किए जाने के उपरान्त बकाया राशि, यदि कोई है, जमा किए जाने पर आवंटिती के व्यय पर पट्टा निष्पादित किया जाएगा.
2. ऐसे मामलों में जिनमें तत्समय प्रभावशील नियमों/ परिपत्रों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार से किसी उपक्रम/ संस्था/ उद्योग/ व्यक्ति के पक्ष में भूमि का आवंटन जारी किया गया है और आवंटिती द्वारा आवंटन की शर्त अनुसार मांग पत्र के आधार पर प्रब्याजि की राशि और उस पर देय वार्षिक भू- भाटक की वर्तमान तक की बकाया राशि जमा कराई गयी है तो ऐसे आवंटिती के पक्ष में पट्टा निष्पादित किया जाएगाः
परन्तु यदि ऐसे मामले में वार्षिक भू- भाटक की कोई राशि बकाया है तो ऐसी बकाया राशि और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज राशि जमा कराए जाने पर पट्टा निष्पादित किया जाएगा.
(ङ) निवर्तित मामलों में लागू न होना :
ऐसे मामलों में जिनमें पट्ट्टा निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, उपरोक्त खण्ड ( क) से खण्ड ( घ) तक के प्रावधान लागू नहीं होंगे , तात्पर्य यह कि पूर्व निवर्तित मामलों को प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक की संगणना के लिये पुनः नहीं खोला जाएगा.
स्पष्टीकरण-' निवर्तित मामला ' से तात्पर्य है, ऐसा मामला जिसमें सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के उपरान्त पट्टा निष्पादन किया जा चुका है .
(2 ) यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 का अनुलग्न भाग होगा.
(3 ) यह परिपत्र नीति वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक . दिनांक . द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन महालेखाकार, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2014
क्र. एफ 1 (ए) 111-1993- ब- 2- दो.- राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 फरवरी 2014 द्वारा श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, ( महिला अपराध ) , जबलपुर को दिनांक 17 से 25 फरवरी 2014 तक कुल नौ दिवस के अर्जित अवकाश की, दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.
(2 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे. , द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण राज्य शासन द्वारा दिनांक 17 से 25 फरवरी 2014 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
1390
क्र. एफ-1 ( ए) 77-2009- ब-2- दो. श्री शियास ए. , भापुसे. , सेनानी, 23वी वाहिनी , विसबल , भोपाल को दि. 26 मई से 07 जून 2014 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश , दि. 25 मई 2014 एवं 08 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के पार्टवर्ष 2014-15 में अकेले ( स्वयं ) गृहनगर एर्नाकुलम (केरल ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. एफ 1 (ए) 79-2011-ब- 2-दो. श्री आर. एस . मीना, भापुसे, सेनानी , प्रथम वाहिनी , राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, रीवा को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 20 फरवरी 2014 तक कुल सत्तावन दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2. उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से एक सौ चौदह दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
3. अवकाशकाल में श्री आर.एस. मीना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.एस. मीना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के स्वाई , प्रमुख सचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2014
क्र. एफ-5-10-2011 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर 2011 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम , बालाघाट में श्री गिरधर प्रसाद उपवंशी को सदस्य के पद पर नियुक्तकिया गया था.
(2 ) श्री गिरधर प्रसाद उपवंशी द्वारा सदस्य जिला फोरम बालाघाट के पद से दिनांक 13 अप्रैल 2013 को त्याग- पत्र दिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद्वारा , उनका दिया गया त्याग- पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2013 से स्वीकृत करता है.
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2014
क्र. एफ 5-4-2013- उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री संजीव कुमार सरैया , छठवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम कटनी एवं श्रीमती भगवती चौधरी , प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आष्टा जिला सीहोर को अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम इंदौर हेतु सौंपे जाने की माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा तथा विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17 (ई ) 51-2001-इक्कीस ब ( एक ) दिनांक 20 मार्च, 2014 द्वारा चाही गई सहमति दिनांक 20 मार्च, 2014 के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की संख्यांक 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री संजीव कुमार सरैया, छठवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी एवं श्रीमती भगवती चौधरी , प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आष्टा , जिला सीहोर को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम इंदौर के पद पर अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
क्र. एफ 5-4-2013- उन्तीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, जिनकी सेवा विभाग को अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम मुरैना हेतु सौंपे जाने की माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , द्वारा अनुशंसा तथा विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17 ( ई ) 51-2001- इक्कीस - ब ( एक ) दिनांक 18 मार्च, 2014 द्वारा चाही गई सहमति दिनांक 18 मार्च, 2014 के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की संख्यांक 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम मुरैना के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2014
क्र. एफ 5-24-2008- उन्तीस- 2.-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की संख्या 68 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायाधीश श्री राकेश सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
क्र. एफ 5-24-2008- उन्तीस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.
Bhopal , the March 29th 2014 No. F- 5-24-2008- XXIX- 2.- In exercise of the Powers conferred by under clause ( a ) sub - section ( 1 ) of Section 16 of the Consumer Protection Act 1986 ( No. 68 of 1986) the State Government after consultation with 1391
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2014 the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby appoint Justice Shri Rakesh Saxena , Retired Judge of the Madhya Pradesh High Court as President of the Madhya Pradesh State Consumer Dispute Redressal Com- mission from the date of Joining.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , B. K. CHANDEL , Dy . Secy .
भोपाल , दिनांक 9 अप्रैल 2014
फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस ब ( एक) - राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय , नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्री दिनेश कुमार पालीवाल , अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर को द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , भोपाल के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है.
उच्च न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2014
फा. क्र. 1 - अ- 3-03-इक्कीस - ब( दो) - राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07 मार्च 2013 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में नियुक्त श्री वेयंकटेश प्रसाद पाण्डेय , उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 13 जनवरी 2014 से 12 जनवरी 2015 तक एतद्वारा वृद्धि करता है .
क्र. एफ 5-4-2013- उन्तीस - 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शिव बदन शर्मा , द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम छिंदवाड़ा एवं श्री विमल प्रकाश, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम जबलपुर हेतु सौंपे जाने की माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, द्वारा अनुशंसा दिनांक 02 अप्रैल, 2014 तथा विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17 (ई ) 51-05-इक्कीस- ब (एक) दिनांक 04 अप्रैल , 2014 द्वारा चाही गई सहमति के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की संख्यांक 68 ) की धारा -10 की उपधारा ( 1 - क ) की गठित समिति की अनुशंसा एवं प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री शिव बदन शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम छिंदवाड़ा एवं श्री विमल प्रकाश, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम जबलपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2014
क्रमांक फा. 3 ( ए) -2-2006- इक्कीस ब ( एक ) - राज्य शासन वर्ष 2015 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है: -
जन्मतिथि
न्यायिक अधिकारी
सेवानिवृत्ति दिनांक क्रमांक
अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
31-01-2015
03-01-2015
04-01-1955
1. श्री जीतेन्द्र कुमार वेध , विशेष न्यायाधीश , होशंगाबाद
31-01-2015
08-01-2015
09-01-1955
2. श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल
31-01-2015
11-01-2015
12-01-1955
3. श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद
31-01-2015
31-01-2015
01-02-1955
4. श्री इन्द्र पाल सिंह सोलंकी, विशेष न्यायाधीश , विदिशा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
1392
(3) (1)
(2)
02-02-1955 5. श्री महेश चन्द्र सोनी, अपर जिला न्यायाधीश , दमोह
04-02-1955 6. कुमारी करूणा एस . त्रिवेदी, अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, भोपाल
01-03-1955 7. श्री श्रीराम माण्डेय, अपर जिला न्यायाधीश , वारासिवनी बालाघाट
08-03-1955 8. कुमारी सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायालय , भोपाल
13-03-1955 9. कुमारी निर्मला चावला, अपर जिला न्यायाधीश , ब्योहारी , शहडोल
19-03-1955 10. श्री महेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , ग्वालियर.
19-03-1955 11 . श्री नारायण सिंह लावरिया, अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा
16-04-1955 12. श्री राजकुमार पाण्डेय, प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
01-05-1955 13. श्री कौशिक चौहान, विशेष न्यायाधीश, धार
06-05-1955 14. श्री भरत पी . माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर
12-05-1955 15. श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर .
24-05-1955 16. श्री रमाकांत दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.
26-06-1955 17. श्री जगतपति राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला.
01-07-1955 18. श्री राजीव कृष्ण जोशी , प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.
03-07-1955 19. श्री बाल कृष्ण जाटव, विशेष न्यायाधीश , मण्डलेश्वर.
06-07-1955 20. श्री पवन कुमार गोधा , विशेष न्यायाधीश, शाजापुर.
14-08-1955 21. श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरीक्षण एवं सतर्कता उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर.
[ भाग 1
(5) (4)
28-02-2015 01-02-2015
28-02-2015 03-02-2015
28-02-2015 28-02-2015
31-03-2015 07-03-2015
31-03-2015 12-03-2015
31-03-2015 18-03-2015
31-03-2015 18-03-2015
30-04-2015 15-04-2015
30-04-2015 30-04-2015
31-05-2015 05-05-2015
31-05-2015 11-05-2015
31-05-2015 23-05-2015
30-06-2015 25-06-2015
30-06-2015 30-06-2015
31-07-2015 02-07-2015
31-07-2015 05-07-2015
31-08-2015 13-08-2015 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
(3) (1)
(2)
23-08-1955 22. श्री विमल कुमार जैन सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.
25-08-1955 23. श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , (निरीक्षण एवं सतर्कता ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर.
04-09-1955 24. श्री शिव मंगल सिंह, विधिक सलाहकार, लोक आयुक्त संगठन, भोपाल.
04-09-1955 25. श्री देव राव गुजरकर, अपर जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.
13-09-1955 26. श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, सागर.
21-09-1955 27. श्री रामनिवास पटैल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच.
10-10-1955 28. श्री प्रदीप वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर.
10-10-1955 29. श्रीमती साईदा बानो रहमान, अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल .
12-10-1955 30. श्री राधा किशन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रीवा.
17-10-1955 31. श्री श्याम बिहारी भार्गव, अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी.
28-11-1955 32. श्री आलोक वर्मा, निर्देशक, लोक अभियोजन, भोपाल .
01-12-1955 33. श्री ओम प्रकाश शर्मा , जूनियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम.
01-01-1958 34. श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला, अपर जिला न्यायाधीश , शिवपुरी.
1393 (4)
(5) 22-08-2015
31-08-2015
31-08-2015 24-08-2015
30-09-2015 03-09-2015
30-09-2015 03-09-2015
30-09-2015 12-09-2015
30-09-2015 20-09-2015
31-10-2015 09-10-2015
31-10-2015 09-10-2015
11-10-2015
31-10-2015
31-10-2015 16-10-2015
30-11-2015 27-11-2015
30-11-2015 30-11-2015
31-12-2015 31-12-2015
सही/- आर. के. वर्मा, सचिव , [ भाग 1 1394
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल, 2014
क्र. फा. 17 ( ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस- ब( 1 ) .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई) 43-2009-2251 - इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 10 मई, 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी के पश्चात् विद्यमान टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणियां स्थापित की जाएं अर्थात्ः- " टिप्पणी : 1 न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय , पवई तथा ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय पन्ना तथा राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार और शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे .
टिप्पणी : 2 न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सेंधवा ग्राम न्यायालय बड़वानी स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के चतुर्थ सप्ताह में सोमवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे . "
NOTIFICATION
No. F. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI -B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in consulation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this Depatment's Notification F. No. 17 (E)43-2009-2251 - XXI - B ( 1 ) , dated 10th May 2013 , Namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , after the Table for the existing Note , the following Notes shall be substituted , namely:-
"Note: 1 Nyadhikari , Gram Nyayalaya Pawai and Biaora shall hold their sitting on Monday and Friday falling of third and fourth week of every month in Gram Nyayalayas at Panna and Rajgarh respectively.
Note: 2 Nyadhikari , Gram Nyayalaya Sendhwa shall hold its sitting on Monday failling of fourh week of every month in Gram Nyayalay at Barwani . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वर्मा, सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर
भोपाल , दिनांक 3 फरवरी 2014
मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ -2 (क) -9-08 - बी-3- दो , भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 , खण्ड - एस के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह अधिसूचना जारी की जाती है.
क्र. 1055 - एस. डब्ल्यू. -2014 .- मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस )
विवेक कुमार पोरवाल, जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
होशंगाबाद, दिनांक 13 मार्च 2014 विभाग , मंत्रालय , के आदेश क्रमांक एफ 2 ( क ) -19-2012-बी- 3- दो, भोपाल दिनांक 08 अगस्त 2013 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -7, बरकी क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम मानेगांव के नाम से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 की सुरक्षा हेतु चौकी ( चेकपोस्ट) स्वीकृत की गई है . इस संबंध में यातायात चौकी मानेगॉव का क्षेत्राधिकार जबलपुर शहर की सीमा पर नर्मदा नदी पर स्थित तिलवारा पुल की समाप्ति से जबलपुर जिला- सिवनी जिला की सीमा तक का, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -7 एवं मार्ग के दॉये बॉये से आकर जुड़ने वाले मार्ग 20 कि.मी. की सीमा तक कार्यक्षेत्र होगा.
क्र. स्वा. पी.एच. - 2014.- होशंगाबाद जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारी के मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
प्रादुर्भाव और फैलाव के रोकथाम हेतु प्रतिबन्धात्मक उपाय तुरंत लागू किए जाए.
अतः , मैं, राहुल जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश , हैजा, ज्वर, आंत्रशोध विनियम 1979 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आदेश देता हूं किः-
1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों बाजारों , उपहार ग्रहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य पेय पदार्थ, निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिए कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान परः- (क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं, व सड़े - गले फलों व सब्जियों, मांस मछली , अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद् रहेगी.
(क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दूध , दही, उबली हुई चाय , काफी, शरबत, मांस मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगें , उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कॉच के बंद शोकेस , बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखें जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सके.
2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-2 ( 1- क) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.
3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार, भवन , दुकान स्टाल अथवा खाने पीने के किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान , प्रवेश करने, निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जॉच पड़ताल करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वस्थ कारक, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसे रीति से निर्वतन करने के लिए जिसे वह मानव उपयोग में लाई जाने से रोकी जा सके.
जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5 ( 5 ) के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह
1395 एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश , खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अंतर्गत प्रतिबंधित किये जायेंगे एवं न्यायालीन कार्यवाही की जावेंगी . धारा 16 के तहत दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है .
अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूं:-
1 . समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक होशंगाबाद/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग होशंगाबाद.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी होशंगाबाद/पिपरिया/सिवनी मालवा/इटारसी.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत होशंगाबाद.
5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्यनिरीक्षक.
6. जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाला- नालियां, गटरों, पानी के गड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी का हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगें.
यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.
राहुल जैन , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. सह. अधि. स्था-14.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2000 के विनियम 24 के प्रावधानों के अनुसार मान. उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 19 मई 2014 से 13 जून 2014 तक में पंद्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है .
[भाग 1 1396
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
(2 ) तद्नुसार इस अधिकरण के मान . अध्यक्ष दिनांक 19-5-2014 से 02-6-2014 तक ग्रीष्म कालीन अवकाश पर रहेंगे जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.
(3 ) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
तदोपंरात ट्रक आपरेटर एसोसिएशन ग्वालियर द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत रिट अपील क्रमांक 6143/13 में पारित आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2013 में दिये गये स्थगन आदेश अनुसार केवल ट्रांसपोर्ट नगर आने वाले वाहनों के लिए छूट प्रदाय की गयी है. उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में ट्रांसपोर्ट नगर आने जाने वाले वाहनों को कार्यालयीन पत्र क्रमांक स्टैनो- एडीएम- 91-2014 दिनांक 10 फरवरी 2014 द्वारा छूट प्रदाय की गयी थी.
मान. अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
रजिस्ट्रार.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , ग्वालियर, मध्यप्रदेश
इसी क्रम में विभिन्न शासकीय/ अर्द्धशासकीय/निगम आदि एजेंसियों द्वारा शहर में चल रहे विकास कार्यों हेतु आने वाले कच्चे माल की दुलाई में लगे वाहनों के क्षेत्र में प्रवेश न कर पाने तथा इसी प्रकार ग्वालियर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा भी उक्तादेश के फलस्वरूप शहर में स्थापित करीब 15 पेट्रोल पंपों के व्यवसाय प्रभावित होने के कारण उक्तादेश में शिथिलता हेतु ज्ञापन दिया गया है.
ग्वालियर, दिनांक 28 मार्च 2014
अतः उक्त समग्र स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मैं, पी. नरहरि, जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर, इंडस्ट्रियल एरिया महाराजपुरा, पिन्टो पार्क, बिरला नगर, तानसेन नगर एवं रेल्वे गोदाम के साथ- साथ शासकीय/ अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल आदि के ऐसे हैवी वाहन जो अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न है , को रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक शहर में प्रवेश की छूट रहेगी.
शेष अधिसूचना यथावत रहेगी .
क्र. क्यू- 1 - स्टेनो- एडीएम- 2013-192- संशोधित.-ग्वालियर जिले में वाहनों के बढ़ते हुए दबाब के कारण सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक1- स्टेनो- एडीएम-2013 , दिनांक 16 जुलाई 2013 द्वारा वाहनों के आवागमन हेतु रूट निर्धारित करते हुए व्यावसायिक मालवाहनों के ग्वालियर शहर में साडा रोड एवं विक्की फैक्ट्री से शहर के भीतरी मार्गों पर संचालन को सम्पूर्ण समय 24 घंटे के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था.
पी. नरहरि, जिला मजिस्ट्रेट.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीधी, मध्यप्रदेश
सीधी, दिनांक 18 दिसम्बर 2014
क्रमांक- 779 - आर.डी.एम.- 2013.- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम , 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सीधी, जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (Silence Zone ) घोषित करती हूं तथा आदेशित करती हूं कि निम्न शान्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति/ व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल, लाउड स्पीकर, साउण्ड बॉक्स, डी.जे. आदि शामिल है, उसका उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति/ व्यक्तिगत/ संस्था ऐसा करते पाया जाता है तो वह म. प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 ( 1 ) ( 2 ) एवं ( 16 ) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा :-
कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (4)
घोषित क्षेत्र की सीमा
(3)
स्थान का नाम (2)
क्र. (1)
100 मीटर
प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक 1 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी (न्यायायल परिसर सीधी )
प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
100 मीटर
2
कलेक्टर कार्यालय परिसर, सीधी
100 मीटर
3
पूर्ण दिन यानी 24 घन्टे जिला चिकित्सालय परिसर, सीधी
प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
100 मीटर
4 संजय गांधी महाविद्यालय , सीधी 1397
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
100 मीटर
प्रात: 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक 5 केन्द्रीय विद्यालय , सीधी
100 मीटर
बिडला हास्पिटल
6
पूर्ण दिन यानी 24 घंटे
100 मीटर
प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक 7 उत्कृष्ट विद्यालय क्र. 1 एवं क्र. 2 , सीधी
प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
100 मीटर
8 शास. कन्या महाविद्यालय, सीधी
प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
100 मीटर
9 शास. कन्या स्कूल कोटहा , सीधी
100 मीटर
10
पूर्ण दिन यानी 24 घंटे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमिलिया
प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
100 मीटर
11 शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हिनौती
100 मीटर
12
पूर्ण दिन यानी 24 घंटे उप स्वास्थ्य केन्द्र, बहरी
प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
100 मीटर
13 सिविल न्यायालय , चुरहट
100 मीटर
14
पूर्ण दिन यानी 24 घंटे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चुरहट
100 मीटर
प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक 15 सिविल न्यायालय , रामपुर नैकिन
100 मीटर
16
पूर्ण दिन यानी 24 घंटे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर नैकिन
प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
100 मीटर
17 सिविल न्यायाल, मझौली
100 मीटर
18
पूर्ण दिन यानी 24 घंटे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मझौली
100 मीटर
19
पूर्ण दिन यानी 24 घंटे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुसमी
(2 ) यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा .
स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013
क्र. 9440- स.अ. ( का. ) - 2013.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एम-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर, जबलपुर वर्ष 2014 में जबलपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
रिमार्क
स्थानीय अवकाश की तारीख
त्यौहार का नाम
(5)
दिन (4)
(3)
(2)
क्र. (1)
18मार्च 2014
1
(मंगलवार)
संपूर्ण जिला होली ( भाईदूज )
2
8 सितम्बर 2014
(सोमवार)
संपूर्णजिला अनंत चतुदर्शी
3
(शुक्रवार)
संपूर्ण जिला दीपावली का दूसरा दिन
24अक्टूबर 2014
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
1398
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2014
क्र. D- 1945- एक-7-3-2014 ( भाग एक ) . - उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-1046- एक-7-3-2013 भाग -1 , जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2014 को भाईदूज के उपलक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ ग्वालियर एवं उनकी रजिस्ट्री हेतु तथा शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2014 को " रंगपंचमी " के उपलक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर एवं उसकी रजिस्ट्री हेतु अवकाश घोषित किया जाता है .
उपरोक्त घोषित अवकाश के एवज में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर तथा ग्वालियर में शनिवार, दिनांक 5 अप्रैल 2014 को न्यायालयीन कार्य दिवस रहेगा.
Jabalpur, the 1st April 2014
No. B - 649 - II- 15-1-50 . Hon'ble the Chief Justice vide order dated 12th March 2014 , has been pleased to Rechristen " Judicial Officers ' Training & Research Institute " , High Court of M.P. , Jabalpur as " Madhya Pradesh State Judicial Academy " , High Court of M.P. , Jabalpur.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2014
क्र. D-400-दो- 2-73-2013.- श्री बी. बी. शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D -411-दो- 2-50-2011.- श्री प्रदीप कुमार व्यास , संकाय सदस्य, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D -413-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. , जे. ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. D - 417- दो- 2-18-2006.- श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक , दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2014
क्र. D- 2091- दो - 2-27-2011 .- श्री जे. पी . माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 1 से 7 अप्रैल 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 एवं 31 मार्च 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 अप्रैल 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जे . पी . माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी . माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
क्र. D -2093- दो- 2-74-13.- श्री राधा कृष्ण गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D - 2095- दो-2-75-13.- श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 2097-दो-2-51-13 .- श्री एच. एन. बाजपेई, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर , दिनांक 2 अप्रैल 2014
क्र. C- 1201- दो-2-21-2013 .- श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 24 फरवरी से 1 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश पण्डया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश पण्डया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 1203- दो- 3-43-2013.- श्रीमती मीना सिंह, प्रधान
1399 न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 17 से 28 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 1205- दो-2-30-2012.- श्री प्रतापसिंह कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 3 से 4 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रतापसिंह कुशवाह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रतापसिंह कुशवाह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 1207- दो- 2-5-2006 .- श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 10 फरवरी 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
1400
क्र. C- 1209- दो- 2-9-2011.- श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 10 से 14 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C - 1211- दो-2-9-2011.- श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 4 से 6 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 1215-दो-3-51-2003.- श्री के. सी. गर्ग, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 10 से 15 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 9 मार्च 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गर्ग , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[ भाग 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 1217-दो-2-18-2013 .- श्री दिनेश कुमार नायक, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 10 से 12 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 1219- दो- 2-30-2012 .- श्री पी . एस. कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 28 फरवरी से 7 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . एस. कुशवाह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 1 मार्च 2014
क्र. D - 1697-दो-2-40-2013 .- श्री अशोक कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 3 से 14 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 फरवरी 2014 के तथा पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
1401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
(निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि एस. के. अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
Jabalpur, the 12th March 2014 क्र. D- 1699-दो-2-62-2013.- श्री ओंकार नाथ , ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 24 फरवरी से 7 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ , ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
No. B - 202 - III - 6-5-14 . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Ram Kumar Choubey, IXth ASJ , Bhopal for the trial of offences , relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by Special Task Force , Bhopal .
Jabalpur , the 2nd April 2014 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2014
No. D - 2470 - III - 6-5-14 . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Yogesh Kumar Gupta , ASJ , Sagar for the trial of offences , exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force , Bhopal at Sagar.
क्र. C- 1213- दो-3-66-2011 .- श्री एस. के. अवस्थी, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 से 29 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. अवस्थी, जिला न्यायाधीश
By order of the High Court, VIPIN BIHARI SHUKLA , Registrar (DE) .
जबलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2014
क्र. 151 - गोपनीय - 2014- II - 2-88-2006 . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
कहां से
कहां को
नाम
क्र.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
पदस्थापना के जिले का नाम
(6) (1)
(5) भोपाल
1.
(3) होशंगाबाद
(4) भोपाल
श्रीमती सीमा श्रीवास्तव,
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय नं. 2 , भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
(2) पीठासीन अधिकारी ,
श्रम न्यायालय , होशंगाबाद.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
1402
जबलपुर, दिनांक 1 मार्च 2014
क्र. 313 -गोपनीय - 2014- II - 2-88-2006.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ (3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -
कहां से
नाम
क्र.
(3)
(2)
(1)
शहडोल 1. श्री राज कुमार साखरे, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , शहडोल.
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(5)
(4)
रीवा
रीवा
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2014
क्र. 317-गोपनीय - 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
कहां से
नाम
क्र.
(3)
(2)
(1)
1.
जबलपुर श्री राम कुमार चौबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर.
सारणी
सत्र खण्ड
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
का नाम (5)
(4)
भोपाल
भोपाल नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर , दिनांक 2 अप्रैल 2014
क्र. 462- गोपनीय - 2014-दो-3-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
1403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है: -
सारणी
कहां को क्र.
नाम
कहां से
(4) (2)
(3)
(1)
मण्डला
मण्डला
1. श्री हरप्रसाद बंशकार
पन्ना
पन्ना
2. श्री अरविंद कुमार शर्मा
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ पदस्थापना के जिले का नाम
में टिप्पणी
(6)
(5)
मण्डला द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ( स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ) की हैसियत से.
पन्ना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ( स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ) की हैसियत से.
टिप्पणी.-1. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 401 / गोपनीय/2014 दिनांक 24-3-2014, जहां तक इसका संबंध श्री राकेश कुमार जैन, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , गुना का, गुना से , मण्डला स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है एवं वे अपनी वर्तमान पदस्थापना पर कार्य करते रहेंगे .
2. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 401 /गोपनीय/2014 दिनांक 24-3-2014, जहां तक इसका संबंध श्री अजय कांत पाण्डेय , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , मुरैना का, मुरैना से, पन्ना स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है एवं वे अपनी वर्तमान पदस्थापना पर कार्य करते रहेंगे .
क्र. 463 - गोपनीय- 2014-दो- 3-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
सारणी
नाम
कहां से कहां को क्र.
(4) (2)
(3)
(1)
देवसर
दमोह
1. कुमारी सोनल चौरसिया
तराना
बड़नगर
2. कुमारी रश्मिना परवेज मंसूरी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ
में टिप्पणी
पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(5)
सिंगरौली व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , देवसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .
उज्जैन व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , तराना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
क्र. 464-गोपनीय- 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
1404
निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर , उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के पद पर होने के फलस्वरूप , व्यवहार न्यायधीश , वर्ग-1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-43,010 में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
कहां से
नाम
क्र.
(3)
(2)
(1)
1.
दमोह श्री विजय कुमार सोनकर
2. श्रीमती किरण कोल
जबलपुर सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ कहां को
में टिप्पणी
पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(5)
(4)
देवसर
सिंगरौली व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , देवसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवसर, जिला सिंगरौली की हैसियत से.
जबलपुर
जबलपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जबलपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
क्र. 465- गोपनीय- 2014-दो- 3-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
कहां से
नाम
क्र.
(2)
(3) (1)
1. श्री संजीव कटारे
अलीराजपुर
रीवा 2. कुमारी नेहा बंसल
जोबट 3. श्री अतुल यादव
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ कहां को
में टिप्पणी
पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(4)
(5)
जोबट अलीराजपुर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री अतुल यादव के स्थान पर.
विदिशा
विदिशा
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से.
देवास व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से.
सोनकच्छ
क्र. 466 - गोपनीय- 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
नाम
कहां से क्र.
(3) (1)
(2)
भिण्ड 1. श्री समीर मिश्रा (ट्रेनी जज) .
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ कहां को
में टिप्पणी
(6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
(4)
सागर
सागर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , सागर के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
1405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
( 1 ) टिप्पणी.-( 1 ) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 403/गोपनीय/ 2014 दिनांक 24-3-2014, जहां तक इसका संबंध श्री विजय कुमार सोनकर, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , दमोह का , दमोह से, कोलारस जिला शिवपुरी स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(2 ) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 403/गोपनीय / 2014 दिनांक 24-3-2014 , जहां तक इसका संबंध श्रीमती किरण कोल, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, जबलपुर का, जबलपुर से, देवसर, जिला सिंगरौली स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
(3 ) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 404/गोपनीय/ 2014 दिनांक 24-3-2014 , जहां तक इसका संबंध श्री संजीव कटारे, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , अलीराजपुर का, अलीराजपुर से, सोनकच्छ जिला देवास स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(
2 ) टिप्पणी.-( 1 ) कुमारी सोनल चौरसिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , दमोह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह,
(2 ) श्री विजय कुमार सोनकर, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , दमोह ,
(3) श्री अतुल यादव, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , जोबट जिला अलीराजपुर,
(4) श्री संजीव कटारे, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, अलीराजपुर,
(5 ) कुमारी नेहा बंसल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रीवा ,
(6) श्री समीर मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) , भिण्ड,
उक्त न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत स्वयं के व्यय पर किये गये हैं.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2014
क्र. 87 - स्था . सैट-2014 .- श्रीमती एम. जिल्ला , निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 30-1-2014 से 1-2-2014 तक कुल तीन दिवस एवं 22-2-2014 से 1-3-2014 तक आठ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अन्त में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश काल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थायी रूप से निजी सचिव , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. चूंकि अवकाश पर गई हैं . अतः अवधि दिनांक 30-1-2014 से 1-2-2014 एवं 22-2-2014 से 1-3-2014 तक कुल ग्यारह दिवस को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
1406
राजस्व विभाग
न्यायालय, उपायुक्त, राजस्व संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश
प्ररूप -ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
शहडोल, दिनांक 11 अप्रैल 2014
क्र. 17 - बी- 121-2013-14.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पड़खुरी, पटवारी हल्का क्रमांक बैरिहा -64 , तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में , मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबंद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
1.069
399/1 , 399/2 , 399/3
शहडोल
पड़खुरी/बैरिहा-64
जैतपुर
0.002
398
0.610
319/1 , 319/2 , 319/3 , 319/4
0.255
316, 316/2
0.110
310/1 310/2 /क , 310/2/ख , 310/ 2/ग, 310/2/घ, 310/2/द
0.145
314/1 , 314/2
0.001
315/1 /क , 315/ 1 /ख
0.034
311
0.106
312/1 , 312/2 , 312/3 , 312/4
0.220
303
0.119
302
0.001
301
0.417
295/1 , 295/2 , 295/3/क, 295/3/ग , 295/4, 295/5 , 295/6 , 295/7 , 295/8 , 295/9 , 295/10
0.093
296 1407
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
क्र. 16-बी- 121-2013-14.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बैरिहा, पटवारी हल्का क्रमांक बैरिहा -64 , तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी -58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जाने वाली भूमि
(हैक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.160 बैरिहा/बैरिहा-64
शहडोल जैतपुर
"
0.422 "
0.242 "
0.203
448/1, 448/1/क, 448/1 /ख , 448/1/1, 448/2, 448/3 447/1 क, 447/1 ख, 447/2 , 447/3 445/1 क, 445/1 ख, 445/2, 445/3 444/1 , 444/2, 444/3
_"_
1.144 "
0.048
437/1 , 437/2, 437/3 , 437/4, 437/5 , 437/6 438/1 , 438/2 , 438/3 , 438/4, 438/5, 438/5/ख, 438/5/1 , 438/5/घ
0.052
0.122 "
0.121
425/454 421/1 क, 421/1 ख, 421/2 422/1 , 422/2 क, 422/2 ख
"
0.117 "
0.080
0.202
423 424/1, 424/2 क, 424/2 ख, 424/2 ग 412/1, 412/2
0.061
0.012
0.001
411/1, 411/2 क, 411/2 ख , 411/2 ग, 411/3 409/1, 409/2 410/1 , 410/2 , 410/3
0.880
0.020
408/1 , 408/2/1 , 408/2/2 , 408/3 , 408/4 , 408/5 390/458/1
0.488
0.104
0.149
1/1 , 1/2 , 1/3 , 1/4, 1/5 , 1/6 , 1/7 , 1/8 2/1 , 2/2 , 2/3 , 2/4 133/1 , 133/2 , 133/3 , 133/4 , 133/5 1408
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
(2)
(3)
(4) (1)
134 बैरिहा/बैरिहा -64
शहडोल जैतपुर
_"_
150/1 , 150/2 , 150/3 , 150/4
149
"
151/1 , 151/2 , 151/3
152/1 , 152/2 , 152/3 , 152/4
164
170/1 , 170/1 /क, 170/1 /ख , 170/3
165
166
167
354/1 , 354/2
355/1 /क
355/ 1 /ख , 355/2
356
345/1 , 345/2 , 345/3
357/1 , 357/2 क, 357/2 ख
343/1 , 343/2
360/1 , 360/2
361/1 , 361/2
335
334/1, 334/2
240/1 क, 240/1 ख , 240/2, 240/3/क, 240/3/ख , 240/3/ग
243/1 क, 243/1 ख , 243/1 ग, 243/2
242/1 , 242/2, 242/3
246/1 , 246/2 , 246/3
247
248
249
250
251
252/1 , 252/2 , 252/3 , 252/4
253/1, 253/2
459 ( 252/459/1 ) , 459 ( 252/459/2 )
257
258
301
305/1 , 305/2
300/1 , 300/2
119
112
113
118
353/1/1
353/1/2 , 353/2 (5)
0.018
0.179
0.006
0.288
0.109
0.016
0.008
0.062
0.034
0.020
0.198
0.007
0.086
0.071
0.148
0.026
0.082
0.101
0.169
0.003
0.087
0.027
0.202
0.004
0.077
0.001
0.006
0.025
0.023
0.015
0.007
0.119
0.009
0.023
0.150
0.059
0.203
0.019
0.010
0.051
0.001
0.042
0.014
0.014 1409
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
0.233 बैरिहा/बैरिहा-64
370/1 , 370/2 , 370/3 , 370/4 , 370/5
शहडोल जैतपुर
"
0.014
376/457/1 , 376/457/2
"
0.243
385/1 , 385/2
"
0.074
384
"
0.054
383
0.037
382
"
0.198
451/1, 451/ 1 /ख , 451/1/ग , 451/2
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र. 18- बी- 121-2013-14.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम घोर्वे, पटवारी हल्का क्रमांक घोर्वे -63 , तहसील जैतपुर , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी -58 , तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में , मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.114
747
घोर्वे/घोर्वे-63
शहडोल जैतपुर
0.002
764
0.739
839/1 क, 839/1 ख , 839/2, 839/3
840/1 , 840/2
0.046
1.458
847/1 , 847/2 , 847/3 848/1, 848/2
0.107
852/1, 852/2
0.191
853
0.025
854
0.001 0.343
0.332
855/1 , 855/2 , 855/3 , 855/4 , 855/5 , 855/6 918 1410
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
(2)
(1)
(3) शहडोल
घोर्वे/घोर्वे-63
जैतपुर
"
"
"
"
"
" (4)
(5) 927
0.073
0.321 928/1 , 928/2
0.257 929/1 , 929/2
925
0.047 924
0.016 857
0.205 859
0.079
0.102 860/1 , 860/2
870
0.136 872
0.001 926
0.037
0.169 932/1, 932/2
0.085 1055/1 , 1055/2
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
क्र. 19- बी - 121-2013-14.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पांड़खेर, पटवारी हल्का क्रमांक घोर्वे -63 , तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी -58 , तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में , मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)
(2)
(3) शहडोल
पांड़खेर/घोर्वे-63
जैतपुर
_"_
" अनुसूची
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में) (4)
(5)
0.072 158/1 , 158/2 , 158/3
0.059 157
0.387
154/1 , 154/2 , 154/3 , 154/4/क, 154/4/ख , 154/4/ग, 154/4/घ, 154/4/ङ, 154/4/च , 154/4/छ, 154/4/ज, 154/4/झ, 154/5 , 154/6, 154/7 , 154/8 भाग 1 ]
1411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
(3)
(1)
(2)
(4)
163 शहडोल
पांड़खेर/घोर्वे-63
जैतपुर
153
"
152
"
150/1 , 150/2
"
177
178
"
179
"_
185
"
180
"
184/232
"
182
181/1/क, 181/1/ख , 181/2 , 181/3 ,
181/4 , 181/5 , 181/6 , 181/7
"
183/1, 183/2
"
203/1 , 203/2 क, 203/2 ख, 203/2 ग, 203/2 घ, 203/2 ङ, 203/3 , 203/4 , 203/5 , 203/6 , 203/7 , 203/8 , 203/9
_"_
206/1 , 206/1/क, 206/2/क, 206/ 2/ख , 206/3 , 206/4 , 206/5 , 206/6 , 206/7/1 , 206/7/2 , 206/8 , 206/9 , 206/10 क, 206/10 ख , 206/10 ग, 206/10 घ, 206/10 ङ, 206/10 च, 206/10 छ , 206/10 ज, 206/10 झ , 206/11 , 206/12 , 206/13 6/1 , 6/2 , 6/3 , 6/4 , 6/5 , 6/6 , 6/7
14
15
25
24
23
27
28
29
30
35
32
33
34
37
38
40
44/1, 44/2
43
42
58
59
60
"
57/1, 57/2/क, 57/ 2/ख , 57/3, 57/4, 57/5 क, 57/5 ख
56 (5)
0.004
0.001
0.012
0.110
0.003
0.074
0.038
0.011
0.113
0.047
0.094
0.005
0.137
0.297
0.585
0.033
0.052
0.066
0.011
0.044
0.038
0.001
0.048
0.024
0.068
0.001
0.045
0.048
0.061
0.051
0.107
0.049
0.043
0.052
0.008
0.034
0.064
0.001
0.440
0.004 1412
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
(2)
(3) (1)
शहडोल जैतपुर पांड़खेर/घोर्वे-63 _"_
_"_ (4)
(5)
0.401
0.280 208/1 , 208/2 , 208/3 , 208/4 210/1 , 210/2 , 210/3 , 210/4 , 210/5 , 210/6 , 210/7, 210/8 , 210/9 , 210/10क , 210/10ख 211
0.165 प्ररूप- ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
क्र. 20- बी- 121-2013-14.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम खरला, पटवारी हल्का क्रमांक खरला-65, तहसील जैतपुर , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी -58, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(3) (1)
खरला/खरला-65 शहडोल
(2) जैतपुर
_ "_
"
"
" अनुसूची
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में) (4)
(5)
0.257 1701
0.418 1697/1 , 1697/2
1696
0.431
0.105 1674
0.001 1676
0.277 1677
0.025 1672
0.188
1662/1 , 1662/2 , 1662/3 , 1662/4 , 1662/5
0.100 1666
1663
0.035 1665
0.034
0.026 1664
0.113 1667
0.201
1668/1 , 1668/2 , 1668/3 , 1668/4 , 1668/5 1413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
क्र. 20- बी - 121-2013-14.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम भोगड़ाटोला, पटवारी हल्का क्रमांक भमला -62 , तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी- 58 , तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में) (5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.101
268
शहडोल जैतपुर भोगड़ा टोला/ भमला-62
0.142
265
0.060
264
0.001
263
0.012
260
0.095
259
0.018
258
0.003
256
0.001
255
0.136
239
0.259
240/1 , 240/2 , 240/3
0.001
222
0.023
221
0.046
195
0.005
196
0.037
175
0.020
176/1 , 176/2
0.012
0.080
193 192
0.047
191/1 , 191/2
0.033
190
0.001
179
0.099
180
0.053
116
0.024
115
0.003
181 1414
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
(4) (1)
(2)
(3)
114 शहडोल जैतपुर भोगड़ा टोला/भमला-62
121
113
112/1 , 112/1 क, 112/2 क, 112/2 ख , 112/2 ग, 112/2 घ
111/1 , 111/2 , 111/3
94
95
96
102
97
98
101
99
100
73/1, 73/2
72
74
71
59/1 , 59/2
60/1 , 60/2
61/1 , 61/2 , 61/3
12/1, 12/2
14
15
25
26
27
23/1 , 23/2
28
29
31
30
32
138
137
136
124
129
128
126
127
130
93
90
92
91
80/1 , 80/2
75
366/1 , 366/2
365
364
360
363/1 , 363/2 , 363/3 , 363/4 , 365/5 (5)
0.067
0.002
0.072
0.001
0.023
0.010
0.039
0.057
0.016
0.058
0.047
0.048
0.013
0.046
0.109
0.009
0.048
0.085
0.207
0.261
0.019
0.013
0.206
0.009
0.001
0.073
0.019
0.030
0.078
0.025
0.028
0.071
0.015
0.051
0.027
0.047
0.029
0.024
0.051
0.011
0.051
0.001
0.043
0.009
0.028
0.030
0.006
0.010
0.160
0.051
0.037
0.086
0.058 1415 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0.132
361
शहडोल जैतपुर भोगड़ा टोला/भमला-62
0.011
362/1 /क , 362/1 /ख , 362/1 /ग , 362/1/घ , 362/2, 362/3 क, 362/3 ख , 362/4
351
0.060
350
0.013
352
0.017
348
0.190
347
0.087
346
0.007
0.210
341/1 , 341/2 , 341/3 , 341/4, 341/5
0.014
340
0.028
6
0.303
1/1 , 1/2, 1/3 , 1/4 , 1/5
0.003
2/1 , 2/2 , 2/3
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिए)
शहडोल, दिनांक 15 अप्रैल 2014
प्र. क्र. 03 - बी- 121-2013-14 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्र. 19 , दिनांक 11 दिसम्बर 2013 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पिपरतरा , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 दिसम्बर 2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा .
अनुसूची
उपयोग के अधिकार तहसील
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में) (1)
(3)
(4)
(5) (2)
0.086 पिपरतरा /छाता 65
शहडोल
4/1, 4/2
सोहागपुर
5
0.002
0.006
6
0.065
7
0.044
8
0.107
9
12
0.050 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
1416
(4) (2)
(3)
(1)
11 पिपरतरा/छाता 65
शहडोल सोहागपुर
13
17
16
15/1 , 15/2 , 15/3
18/1 , 18/2
21
24
25/1 , 25/2
41/1, 41/2
31
32
34
40
43
44
51
52/1, 52/2
58/1 , 58/2
56/1 , 56/2
59/1 , 59/2
60
61/1क, 61/ 1 ख
100/1 , 100/2 , 100/3/क/1 ,
100/3/क/2 , 100/3 /ख
70
71
72/1 , 72/2
78/1 , 78/2
93
84/1 , 84/2 , 84/3 , 84/4
85
86
91
प्ररूप- घ
(5)
0.074
0.180
0.001
0.124
0.049
0.249
0.160
0.068
0.076
0.136
0.044
0.007
0.009
0.256
0.061
0.100
0.074
0.179
0.161
0.009
0.048
0.010
0.012
0.180
0.118
0.187
0.056
0.326
0.179
0.598
0.001
0.001
0.004
(नियम 6 देखिए)
प्र. क्र. 05 - बी- 121-2013-14.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्र. 22 , दिनांक 31 दिसम्बर 2013 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम समदाटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
1417
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जनवरी 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
तहसील
जिला
हल्का क्रमांक
(4) (1)
(2)
(3)
242/474 शहडोल
समदाटोला/पकरिया 139
बुढ़ार
176
225
226
224
223
177/503
177/502
178
179
182/1 , 182/2 , 182/3
184/1 /क, 184/ 1/ख , 184/1 /ग , 184/2 183/1 , 183/2 , 183/3 , 183/4, 183/5
183/501
188
166
179
190
163
162
161/1/क, 161 / 1 /ख , 161/2
120/1 , 120/2 , 120/3 , 120/4
121
153
152/1, 152/2 ,
122
125
124
115/1 , 115/2/क, 115/ 2/ख
108
109/1 , 109/2
102
94 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
(5)
0.024
0.003
0.056
0.028
0.133
0.018
0.012
0.029
0.044
0.163
0.006
0.037
0.116
0.082
0.000
0.068
0.104
0.097
0.096
0.113
0.050
0.015
0.059
0.054
0.008
0.058
0.017
0.067
0.021
0.152
0.063
0.126
0.166 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
1418
(4) (2)
(3)
(1)
समदाटोला/ पकरिया 139
82/1 , 82/2 , 82/3 , 82/4/ब शहडोल बुढ़ार
84
65/1
138/1 , 138/2 , 138/3
140
175/1 , 175/2
172
178
170/1 , 170/2
169
168
163
157/1 /क , 157/ 1 /ख , 157/2
158/1 /क, 158/ 1 /ख , 158/2
156
159
155
154/1 /क , 154/ 1 /ख , 154/2
160
153
152/1, 152/2
125
122
284/1/क, 284/1 /ख, 284/ 1/ग, 284/2
281/1 , 281/2/क, 281 /2/ख , 281/3 , 281/4, 281/5
282/1 , 282/2
283
281/473
425
426/1 , 426/2 , 426/3
421
419/1 , 419/2 , 419/3
89
417
90
91
92
94
57
56/1, 56/2
73
76
54/1/क , 54/ 1/ख/1 , 54/1 /ख/2 ,
54/2, 54/3 , 54/4 , 54/5 (5)
0.355
0.013
0.019
0.137
0.083
0.013
0.260
0.008
0.086
0.050
0.013
0.003
0.111
0.020
0.014
0.017
0.231
0.085
0.003
0.005
0.010
0.009
0.003
0.150
0.026
0.473
0.084
0.025
0.003
0.043
0.122
0.147
0.151
0.000
0.068
0.068
0.030
0.054
0.199
0.044
0.042
0.105
0.000 1419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
(5) (2)
(4)
(3)
(1)
0.003
78
शहडोल बुढ़ार समदाटोला/पकरिया 139
0.121
77
0.602
97
0.240
82/1 , 82/2 , 82/3, 82/4/ब
0.074
0.114
0.491
96 95 94
0.078
12/1 , 12/2 , 12/3 , 12/4 , 12/5 , 12/6 , 12/7 , 12/8 , 12/9 , 12/10 , 12/11 , 12/12 , 12/13 , 12/14
0.639
0.021
17/1 , 17/2 , 17/3 , 17/4 , 17/5 , 18/1, 18/2 , 18/3
0.082
22
0.144
0.371
24/1/क, 24/1 /ख , 24/2 17/1 , 17/2 , 17/3 , 17/4 , 17/5
प्ररूप- घ
(नियम 6 देखिए)
प्र. क्र. 07- बी- 121-2013-14.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्र. 22, दिनांक 31 दिसम्बर 2013 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जनवरी 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.022
380
शहडोल
जल्लीटोला/पकरिया 139
बुढ़ार
0.009
349
0.104
349/527/1 /क, 349/527/1/ख , 359/527/2 1420
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
(3)
(1)
(2)
(4) शहडोल बुढ़ार जल्लीटोला/पकरिया 139
354/1 /क, 354/1 /ख , 354/2
352/1 /क, 352/ 1 /ख , 352/2
355
346/1 , 346/2 , 346/3
296/1 , 296/2 , 296/3 , 296/4, 296/5, 296/6/क, 296/6/ख , 296/6/ग, 296/7 , 296/8 , 296/9 , 296/10
186/1 , 186/2 , 186/3 , 186/4/क, 186/4/ख , 186/4/ग, 186/4/घ , 186/4/ड़
95/1 , 95/2
97/1 , 97/2, 97/3 , 97/4 , 97/5
109
110/1 , 110/2
111
115
108/1 , 108/2
117
119/1 /क, 119/1 /ख , 119/2
120/1 , 120/2 , 120/3/क, 120/3/ख , 120/4
79/1, 79/2/क, 79/2/ख 76/1 , 76/2
77, 86/2/क, 86/2/ख , 86/2/ग , 86/3 , 86/4 , 86/5 , 86/6 , 86/7
84
81
91
101/1 , 101/2 , 101/3
108/1 , 108/2
109
110/1 , 110/2
115
503
501
507
508
500
499/1 , 499/2 , 499/3 ,
494/1 , 494/2, 494/3 , 494/4
478
476
479/1 , 479/2
[भाग 1 (5)
0.254
0.016
0.105
0.139
0.584
0.059
0.282
0.354
0.118
0.191
0.004
0.156
0.195
0.228
0.599
0.095
0.091
0.006
0.090
0.021
0.502
0.398
0.416
0.060
0.035
0.104
0.049
0.617
0.093
0.007
0.004
0.042
0.015
0.006
0.268
0.002
0.183 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014 भाग 1 ]
(4)
(3)
(1)
(2)
482/1 , 482/2 , 482/3 शहडोल बुढ़ार जल्लीटोला/ पकरिया 139
484
486/1 , 486/2 , 486/3
230
486/513
231
229/1 , 229/2 , 229/3 , 229/4 , 229/5
213
214/1 , 214/2
215/1 , 215/2
225/1 , 225/2
219/1 , 219/2
222/1 , 222/2
220/1 , 220/2
221
256
255
266
263
265
264
271
272
274
276
275/1 , 275/2 , 275/3
288
289
186/1 , 186/2 , 186/3 , 186/4/क, 186/4/ख ,
186/4/ग , 186/4/घ, 186/4/ड़
509/1 /क, 509/1 /ख ,
509/2, 509/ 3/क,
509/3/ख , 509/4 , 509/5
497
494/1 , 494/2 , 494/3 , 494/4
496
495
490/1 , 490/2 , 490/3 , 490/5
160/1 /क, 160/ 1 /ख , 160/2
159/1 , 159/2
1421 (5)
0.192
0.119
0.015
0.002
0.049
0.094
0.167
0.016
0.098
0.005
0.084
0.018
0.056
0.080
0.016
0.091
0.113
0.032
0.046
0.037
0.049
0.057
0.065
0.075
0.070
0.003
0.173
0.002
0.118
0.518
0.156
0.025
0.313
0.288
0.569
0.301
0.211 1422
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
(3)
(4) (1)
(2)
शहडोल
157/1 , 157/2 , 157/3 , जल्लीटोला/पकरिया 139
बुढ़ार
157/4 , 157/5 , 157/6 , 157/7 , 157/8 , 157/9 /क,
157/9 /ख , 157/9 /ग ,
157/9/घ, 157/10/क, 157/10/ख , 157/ 10/ग ,
157/10/घ, 157/11
151
146/1 , 146/2 , 146/3 , 146/4, 146/5
145/1 , 145/2 , 145/3
147
125
124/1 , 124/2
122
121/1 , 121/2/क, 121/2/ख , 121 / 2 /ग
120/1 , 120/2 , 120/3/क , 120/3/ख , 120/4
78/2, 78/3 , 78/4 , 78/5 , 78/6
122
32
38
70/1 , 70/2
202/1 /क, 202/1 /ख , 202/ 1 /ग , 202/2 , 202/3
273
271
272
449
450
451
19/1 , 19/2 , 19/3 , 19/4 19/5, 19/6/क, 19/6/ख
45/2, 45/3/क , 45/3/ख ,
45/4, 45/5 , 45/6 , 45/7
41
42/1, 42/2
48/1, 48/2
49
38
69/2, 70/1 , 70/2
68
[भाग 1 (5)
0.3626
0.198
0.364
0.006
0.114
0.158
0.227
0.255
0.208
0.586
0.084
0.033
0.694
0.643
0.037
0.003
0.115
0.005
0.007
0.198
0.039
0.079
0.213
0.213
0.060
0.077
0.065
0.455
0.033
0.033
0.006 1423 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
(2)
(5) (1)
(3)
(4)
71
0.150 शहडोल बुढ़ार जल्लीटोला/पकरिया 139
72
0.003
3
0.251
0.257
4/1, 4/2
5
0.153
0.152
16/512
0.023
15/1 /क , 15/1/ख , 15/2
0.026
17/1 , 17/2 , 17/3
0.020
14/1 , 14/2 , 14/3 , 14/4 ,
0.028
19/516
19/1 , 19/2 , 19/3 , 19/4 ,
0.743
19/5 , 19/6/क, 19/6/ख
6
0.245
5
0.195
0.004
4/1, 4/2
0.039
1/ 1/क, 1/ 1 /ख , 1/2
0.133
2
16/512
0.101
0.136
4/1, 4/2
प्ररूप- घ
(नियम 6 देखिए)
प्र. क्र. 08 -बी- 121-2013-14 .-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्र. 22 , दिनांक 31 दिसम्बर 2013 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम कटकोना तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जनवरी 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में) (2)
(3)
(5) (1)
(4)
0.075 कटकोना/कटकोना 137
15/1 क
शहडोल बुढ़ार [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
1424
(4)
(3)
(2)
(1)
कटकोना/कटकोना 137
खसरा क्र. 15/ 1 क एवं 15/1 के बीच में शहडोल बुढ़ार
15/1
16
23
24
22
21
28
29/2
26/6
30/1
30/2
31
32
33/1
33/2
46
34/1 , 34/2
44
45
46
54
55
56
78
77
75
59/2
73
70
71
109
112
111
301/1
288
287
282
281
275
274
269
270
271 (5)
0.023
0.412
0.054
0.018
0.004
0.095
0.078
0.268
0.044
0.033
0.083
0.014
0.042
0.096
0.060
0.015
0.086
0.022
0.007
0.064
0.003
0.087
0.126
0.030
0.004
0.148
0.127
0.012
0.141
0.099
0.067
0.058
0.100
0.146
0.190
0.027
0.027
0.012
0.181
0.148
0.028
0.141
0.069
0.110 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014 भाग 1 ]
(4)
(3)
(1)
(2)
272 कटकोना/कटकोना 137
शहडोल बुढ़ार
660
659
658
657
656/1 , 656/2 , 656/3
441/1 , 441/1 ख
442
441/4, 441/5
443
444
445
447
449
468
467
466
465
464
472
461
460
459
462/1
458
519
552
562/3
575/2
562/2
562/ 1क
562/ 1 ख
563
565
778
777/1 , 777/2
776
775
780
1425 (5)
0.012
0.004
0.121
0.232
0.011
0.076
0.159
0.081
0.275
0.021
0.004
0.007
0.214
0.085
0.070
0.004
0.154
0.135
0.003
0.044
0.102
0.106
0.015
0.069
0.290
0.323
0.059
0.127
0.001
0.095
0.041
0.043
0.063
0.069
0.037
0.045
0.079
0.004
0.054 [भाग 1 1426
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
774
0.039 कटकोना/कटकोना 137
शहडोल बुढ़ार
781
0.225
782
0.022
0.076
783
784
0.005
768/1
0.013
0.064
769
0.078
751
0.002
752/1
0.078
770
0.077
748/1
0.004
747
0.052
748/2
0.030
734
0.162
733
0.064
731
0.139
649
641
0.098
0.004
651
0.038
652
0.018
653
639/1 , 639/2 ,
0.133
639/3 , 639/4
0.294
656/1 , 656/2 , 656/3
0.034
663/1 , 663/2
0.002
658
0.144
662
0.078
676/1 , 676/2
0.073
677/1 , 677/2
0.100
679
0.032
680
0.004
695
0.030
694
0.085
693
0.037
696
0.028
692
0.081
562/3
एफ. आर. पण्डा, सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त ( राजस्व) .
1427
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग , मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल
Bhopal , the 2nd April 2014
SUBJECT- AIHC & A
No. 177 - CHE - Shakha 5A-2013 . Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F- 26-1-2007- R.S.U.A 1-542 dated 16th April 2007 , I , the Commissioner , Higher Education, Madhya Pradesh Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Ancient Indian History, Culture and Archaecology (AIHC & A) as under :-
Section 34 - A (3) ( i )
1. Chairman, Board of Studies in AIHC & A Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman . Board of Studies in AIHC & A Vikram University , Ujjain
3. Chairman, Board of Studies in AIHC & A Devi Ahalya University , Indore
4. Chairman , Board of Studies in AIHC & A Jivaji University, Gwalior
5. Chairman, Board of Studies in AIHC & A APS University , Rewa
6. Chairman , Board of Studies in AIHC & A Rani Durgavati University, Jabalpur.
Section 34- A (3) ( ii)
Nil.
Section 34 - A (3) ( iii)
Nil.
Section 34- A (3) ( iv)
1. Dr. Alok Shrotriya , Reader, Sagar University, Sagar .
2. Dr. Mahesh Chandra Shrivastava , Lecturer APS University , Rewa
3. Dr. Vandana Gupta , Mankunwar Bai Arts and Commerce College , Jabalpur.
Section 34 - A (3) ( v)
Dr. Ajay Khare , Institute for Excellence in Higher Education , Bhopal
Section 34 - A (4) ( ii)
Chairman, Board of Studies , AIHC & A, Vikram University , Ujjain is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Ancient History .
SUBJECT- Botany
No. 177 CHE - Shakha 5A- 2013 . Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34 - A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007 - R.S.- U.A. - I - 542 dated 16th April 2007, I , the Commissioner , Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board or Studies for Botany as under: - Section 34- A (3 ) ( i )
1. Chairman , Board of Studies in Botany Barkatullah University , Bhopal 1428
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
2 . Chairman, Board of Studies in Botany Vikram University , Ujjain
3. Chairman, Board of Studies in Botany Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman , Board of Studies in Botany Jivaji University , Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Botany APS University, Rewa
6. Chairman , Board of Studies in Botany Rani Durgavati University , Jabalpur
Section 34 -A (3) ( ii)
1. Dr. N. K. Shrivastav, Govt KP College , Dewas
2. Dr. Santosh Kumar Mishra , Govt . Pt . Shambhunath Shukla College , Shahdol.
Section 34 - A (3) ( iii)
1. Dr. Renu Singh , Mata Gujari Girls College , Jabalpur
Section 34 - A ( 3) ( iv)
1. Prof. Pradeep Mehta , Sagar University , Sagar
2. Dr. Kishor Pawar, Prof. Govt . Holkar Science College , Indore
3. Dr. Harish Vyas Asstt . Prof. Govt , Kalidas Girls College , Ujjain .
Section 34- A (3) (v)
Dr. A. S. Yadav . OSD , Directorate of Higher Education , Satpura Bhavan , Bhopal
Section 34 -A (4) ( ii)
Chairman, Board of Studies , Botany , APS University, Rewa is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Botany.
SUBJECT - Chemistry
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013 . Consequent opon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007- R.S. - U.A. - 1-542, dated 16th April 2007 , I , the Commissioner , Higher Education, Madhya Pradesh Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Chemistry as under :-
Section 34 - A (3) ( i )
1. Chairman , Beard of Studies in Chemistry Barkatullah University , Bhopal
2. Chairman , Board of Studies in Chemistry Vikram University, Ujjain
3. Chairman, Board of Studies in Chemistry Devi Ahalya University , Indore
4. Chairman, Board of Studies in Cnemistry Jivaji University , Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Chemistry APS University , Rewa
6. Chairman, Board of Studies in Chemistry Rani Durgavati University , Jabalpur
Section 34- A (3) ( ii)
1. Dr. Smt . Asha Pradhan , Head of the Chemistry Department Govt . Model Science College , Rewa 2. Shri Vinod Kumar Gupta PG, Autonomous College , Ambah.
Section 34 - A (3) ( iii)
1. Dr. Smt . Anajali Disuza , St. Aloysius College , Jabalpur
2. Dr. D. D. Mahajan , Govt. New Science College , Indore 1429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
Section 34 - A (3) ( iv)
1. Prof. Anup K Banerji , Dr. HS Gaur University , Sagar
2. Dr. Arpan Bharadwaj , Asstt . Prof. Govt . Madhav Science Collage , Ujjain
3. Dr. PK Singh , Prof. Govt Sanjay Gandhi Smriti College , Sidhi
4. Dr. Sumanlata Shrivastava , Asstt . Prof. Govt. PG College , Guna .
Section 34- A (3) ( v)
Dr. Ramkrishna Shrivastava , OSD , Higher Education Vallabh Bhavan , Mantralaya, Bhopal Section 34 -A (4) (ii)
Chairman , Board of Studies , Chemistry, Devi Ahalya University, Indore is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Chemistry.
SUBJECT - Commerce
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013.- Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F- 26-1-2007 - R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I, the Commissioner, Higher Education , Madhya Pradesh Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Commerce as underr :-- Section 34 - A (3) ( i )
1. Chairman , Beard of Studies in Commerce Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman , Board of Studies in Commerce Vikram University , Ujjain
3. 4. Chairman , Board of Studies in Commerce Devi Ahalya University, Indore Chairman , Board of Studies in Commerce Jivaji University, Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Commerce APS University, Rewa
6. Chairman, Board of Studies in Commerce Rani Durgavati University , Jabalpur.
Section 34 - A (3) ( ii)
1. Dr. RK Vipat Bhairulal Patidar Govt . PG College , Mahu
2. Prof. Satyanarayan Agrawal , Govt . PG College , Seoni .
Section 34- A (3) ( iii)
1. Dr. Sunil More , Govt . College, Anjad
2. Prof. YK Yadav, Govt . College , Nainpur .
Section 34- A (3) ( iv)
1. Prof. GC Puntambekar , Sagar University , Sagar
2. Dr. Archana Shukla , Govt. Hamidia arts & Commerce College , Bhopal
3. Dr. Sharda Gangwar , Asstt. Prof. IEHE , Bhopal
4. Dr. Bhimsen Akhand , Asstt . Prof. Govt. Madhav College , Ujjain
5. Dr. KK Agrawal , SLP Govt . College , Murar .
Section 34 - A (3) (v)
1. Dr. VK Shukla , OSD, Directorate of Higher Education , Satpura Bhavan , Bhopal .
Section 34 - A (4) (ii )
Chairman , Board of Studies , Commerce Department , RD University, Jabalpur is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Commerce .
1430
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
SUBJECT- Economics
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013.- Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F- 26-1-2007 - R.S. - U.A. - 1-542, dated 16th April 2007 , I , the Commissioner , Higher Education , Madhya Pradesh Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Economics as underr:-
Section 34- A (3) ( i )
1. Chairman , Beard of Studies in Economics Barkatullah University , Bhopal
2 . Chairman , Board of Studies in Economics Vikram University, Ujjain
3. Chairman , Board of Studies in Economics Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman , Board of Studies in Economics Jivaji University, Gwalior
5 . Chairman , Board of Studies in Economics APS University, Rewa
6. Chairman , Board of Studies in Economics Rani Durgavati University, Jabalpur .
Section 34 -A (3) ( ii) -
1. Dr. BP Singh Nehru Smarak Mahavidyalay, Chakghat , Rewa
2. Dr. Lata Jain , Shri Atal Bihari Vajpayi Govt . Art & Science College , Indore .
Section 34- A ( 3) ( iii)
1. Dr. Asha Gupta Govt. Girls College , Sidhi
2. Dr.Smt . Sudha Mehta Govt . Madhav College , Ujjain .
Section 34 - A (3) ( iv)
1. Prof. Mona Khare , NUEPA , Delhi
2 . Prof. P. Malhotra Asstt . Prof. Shri Nilkantheshwar Govt . College , Khandwa
3. Dr. Archana Sisodia , Asstt . Prof. PG College , Badwani
4. Dr. Nikhil Joshi , Prof. Govt . Girls PG College , Ujjain .
Section 34 - A (3) (v)
Dr. Nandini Verma , IEHE , Bhopal
Section 34 - A (4) ( ii)
Chairman , Board of Studies , Economics , Vikram University, Ujjain is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Economics .
SUBJECT- English
No.177 - CHE - Shakha 5A-2013.-Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section ( 5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007-R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I, the Commissioner , Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for English as under:-
Section 34 - A (3) ( i )
1. Chairman , Board of Studies in English Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman, Board of Studies in English Vikram University , Ujjain
3. Chairman, Board of Studies in English Devi Ahalya University , Indore
4. Chairman, Board of Studies in English Jivaji University, Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in English APS University, Rewa
6. Chairman, Board of Studies in English Rani Durgavati University, Jabalpur.
1431
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
Section 34 - A (3) ( ii)
1. Shri Akhilesh Kumar , Govt. Sanjay Gandhi Smriti College , Sidhi
2. Dr. Aparna Banik, Cloth Market Girls College , Indore .
Section 34- A (3) ( iii)
1. Shashikant Dube , Yamuna Prasad Shastri Mahavidyalaya , Sirmaur , Rewa
2. Dr. Poornima Sen , Govt . Mankunwar Bai College , Jabalpur.
Section 34 - A (3) ( iv)
1. Prof. Harish Trivedi , Delhi University , Delhi
2 . Dr. Minakshi Chaube , Govt . Girls College , Betul .
Section 34- A (3) (v)
Dr. L. S. Gorasya , Govt . Madhav Arts & Commerce College , Ujjain , Madhya Pradesh .
Section 34 - A ( 4) ( ii)
Chairman, Board of Studies , English , Devi Ahalya University, Indore is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for English .
SUBJECT- Foundation Course
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013 . Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishvawidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007 - R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I , the Commissioner , Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Founadation Course as under:-
Section 34 - A (3) ( i )
1. Chairman, Board of Studies in English Barkatullah University, Bhopal
Chairman , Board of Studies in Hindi Vikram University, Ujjain 2.
Chairman , Board of Studies in Hindi Devi Ahalya University, Indore 3.
Chairman , Board of Studies in English Jivaji University , Gwalior 4.
5. Chairman , Board of Studies in English APS University, Rewa
6. Chairman , Board of Studies in Hindi Rani Durgavati University, Jabalpur.
Section 34- A (3) (ii)
1. Dr. Urmila Shirish , Prof. Hindi , Govt . MLB College , Bhopal
2. Dr. Gayatri Sinha , Prof. Philosophy, UTD , RD University, Jabalpur
3. Dr. Devendra Mohan Kumavat , Prof. Environment Management , Vikram University , Ujjain 4. Dr. Anuj Hundet , OSD , Directorate of Higher Education , Bhopal
5. Dr. Shubhra Tripathi , Prof. English , Govt. MVM , Bhopal
6. Dr. Preeti Mishra , Prof. Commerce , IEHE , Bhopal
7. Dr. Sewa Ram Tripathi , Jt . Director, M.P. Hindi Granth Academy , Bhopal
8. Dr. Rubal Verma , Deptt . of English Vikram University , Ujjain
9. Dr. Ashutosh Dwivedi , Govt . Girls PG College , Rewa
10. Dr. Ajay Bharadwaj , Prof. Botany , Govt. NMV College Hoshangabad
Chairman, Board of Studies , English , APS University, Rewa is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Foundation Course.
[ भाग 1 1432
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
SUBJECT-Geography
No.177 - CHE- Shakha 5A- 2013.-Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007- R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I , the Commissioner , Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Geography as under:-
Section 34 - A ( 3) ( i)
1. Chairman, Board of Studies in Geography Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman , Board of Studies in Geography Vikram University, Ujjain
3. Chairman , Board of Studies in Geography Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman , Board of Studies in Geography Jivaji University , Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Geography APS University , Rewa
6. Chairman, Board of Studies in Geography Rani Durgavati University, Jabalpur.
Section 34 -A (3) ( ii)
1. Dr. Akhtar Bano , Govt . College , Mandsaur
2. Dr. D.P. Namdev, Govt. PG College , Seoni .
3. Dr. Mohan Tripathi , Govt . Shaheed Kedarnath College , Mauganj , Rewa .
Section 34 - A (3) ( iii)
1. Dr. D.K. Dixit , Govt . SS Agrawal College , Sihora
2. Dr. M.K. Tiwari , Govt . College , Shajapur
3. Dr. S.P. Pande , Govt . TRS College , Rewa.
Section 34 - A ( 3) ( iv)
1. Dr. R.P. Mishra , Deptt . of General & Applied Geography, Sagar University, Sagar 2. Dr. A.K. Shukla , Govt . Mahakaushal College , Jabalpur .
Section 34- A ( 3) ( v)
Dr. Manisha Dube , OSD , Directorate of Higher Education , Satpura Bhavan , Bhopal
Section 34 - A ( 4) ( ii)
Chairman , Board of Studies in Geography, APS University, Rewa is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Geography .
SUBJECT- Geology
No.177 - CHE- Shakha 5A- 2013.-Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section ( 5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007 - R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I , the Commissioner, Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Geology as under :-
Section 34 - A (3) ( i )
1. Chairman , Board of Studies in Geology Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman , Board of Studies in Geology Vikram University , Ujjain
3. Chairman , Board of Studies in Geology Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman , Board of Studies in Geology Jivaji University, Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Geology APS University, Rewa
6. Chairman, Board of Studies in Geology Rani Durgavati University, Jabalpur.
1433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
Section 34 - A (3 ) ( ii)
1. Dr. Vinod Kumar Parashar, MVM, Bhopal
2. Dr. B.S. Rathore , Govt . Model Science College, Jabalpur
3. Dr. Ramesh Kumar Shrivastava , Govt. College, Satna.
Section 34 - A (3) ( iii)
1. Dr. Shrikant Shah , Govt . PG . College , Jhabua
2. Dr. R.S. Raghuvanshi , MVM , Bhopal
3. Dr. Vinita Kulshreshtha, Govt . College , Ujjain .
Section 34 - A (3 ) ( iv)
1. Prof. R.K. Kathal , Deptt . of Applied Geology, Sagar University , Sagar
2. Dr. Sanjay Tingnath , Govt . Model Science College , Jabalpur .
3. Dr. Ravindranath Tiwari , Asstt. Prof. Govt . Modle Science College Rewa.
Section 34- A (3 ) (v)
Dr. Rakesh Shrivastava , Prof. , Govt. College , Gwalior
Section 34 -A (4) ( ii)
Chairman, Board of Studies in Geology, Jivaji University, Gwalior is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for Geology.
SUBJECT-Hindi
No.177 - CHE- Shakha 5A- 2013.-Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub- section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F- 26-1-2007- R.S. - U.A. - 1-542, dated 16th April 2007 , I , the Commissioner, Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Hindi as under:-
Section 34 - A ( 3) ( i)
1. Chairman, Board of Studies in Hindi Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman, Board of Studies in Hindi Vikram University, Ujjain
3. Chairman , Board of Studies in Hindi Devi Ahalya University , Indore
4. Chairman, Board of Studies in Hindi Jivaji University , Gwalior
5. Chairman, Board of Studies in Hindi APS University , Rewa
6. Chairman , Board of Studies in Hindi Rani Durgavati University, Jabalpur.
Section 34- A (3) ( ii)
1. Dr. O.P. Yadav, Prof. & HOD , Govt . PG College , Badwani
2. Dr. Smt . Sandhya Gupta , Govt . PG College , Gadarwara
Section 34 - A (3) ( iii)
1. Dr. Shyamapati Devipai , Govt . JRK Girls College , Rampura
2. Dr. Smt. Vibha Mishra , Govt . Mahakaushal Arts & Commerce College , Jabalpur Section 34- A (3) (iv)
1. Dr. Satyaketu Sankrit, Associate Professor , Bharat Ratna BR Ambedkar University , Delhi 2. Dr. B.L. Achha , Prof, Govt. Science Madhav College , Ujjain [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
1434
Section 34 - A (3)(v)
Dr. Anand Kumar Singh , OSD , Academy, Directorate of Higher Education , Satpura Bhavan , Bhopal Section 34-A (4) ( ii)
Chairman , Board of Studies , Hindi , APS University , Rewa is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Hindi .
SUBJECT-History
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013 . Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34 - A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F- 26-1-2007 - R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I , the Commissioner , Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for History as under:-
Section 34 - A (3 ) (i )
1. Chairman, Board of Studies in History Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman , Board of Studies in History Vikram University , Ujjain
3. Chairman, Board of Studies in History Devi Ahalya University , Indore
4. Chairman , Board of Studies in History Jivaji University , Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in History APS University , Rewa
6. Chairman , Board of Studies in History Rani Durgavati University , Jabalpur.
Section 34 - A (3) (ii)
1. Dr. Usha Agrawal , Govt . College , Mandsaur
2. Dr. Hemlata Acharya , Mata Jijabai , Govt . PG Girls College , Moti Tabela , Indore 3. Dr. Shekhar Seth , Govt . Mahakaushal College , Jabalpur
4. Dr. Manju Awasthi , Prof. & HOD , Govt . MJS College , Bhind.
Section 34- A (3) ( iii)
1. Smt. Aruna Pathak , Govt . S.S. Agarwal College , Sehora
2. Dr. Shukla Ojha , Prof. & HOD , Dr. Bhagawat Sahay Govt . College , Gwalior .
Section 34 - A (3) (iv)
1. Dr. R.A. Sharma , Professor , History, Jivaji University, Gwalior
2. Dr. Rakesh Singh , Associate Professor , IGNTU , Amarkantak .
Section 34 - A (3) (v)
Dr. Ajay Kumar Ghosh , Govt . Hamidia College , Bhopal
Section 34- A (4) ( ii)
Chairman, Board of Studies in History , APS University , Rewa is being nominated as Chairman, Central Board of Studies for History .
SUBJECT - Home Science
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013 . Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34 - A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007-R.S.- U.A.- 1-542 , dated 16th April 2007, I , the Commissioner , Higher Education, 1435
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Home Science as under:-- Section 34 - A (3 ) (i )
1 Chairman, Board of Studies in Home Science Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman , Board of Studies in Home Science Vikram University, Ujjain
3. Chairman, Board of Studies in Home Science Devi Ahalya University , Indore
4. Chairman, Board of Studies in Home Science Jivaji University , Gwalior
5 . Chairman , Board of Studies in Home Science APS University, Rewa
6. Chairman, Board of Studies in Home Science Rani Durgavati University, Jabalpur.
Section 34 - A (3) (ii )
1 . Dr. Geetali Sen Gupta, Prof. & HOD Makhanlal Chaturvaedi Govt. Girls PG College, Khandwa 2. Dr. Rekha Shrivastava , Govt . Girls College, Vidisha .
Section 34 - A (3) ( iii)
1. Dr. Madhubala Verma , Geetanjali College , Bhopal
2. Dr. Mamta Sharma , Govt . Mankunwar Bai Girls College , Jabalpur.
Section 34- A (3) ( iv)
1. Prof. Uma Ayer, Deptt of Food & Nutrition , Faculty of Family & Community Science , The Maharaja Sayaji Rao University of Baroda , Baroda .
2. Smt . Kalpana Gupta , Govt . Mankunwarbai Girls College , Jabalpur.
Section 34- A (3 )(v)
Dr. Neelima Verma , Govt . MLB College , Bhopal
Section 34- A (4) (ii)
Chairman , Board of Studies Home Science Barkatullah University, Bhopal is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Home Science .
SUBJECT- Mathematics
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013 . Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub- section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007 - R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I , the Commissioner , Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Mathematics as under: - Section 34 - A ( 3) ( i)
1. Chairman , Board of Studies in Mathematics Barkatullah University , Bhopal
2. Chairman, Board of Studies in Mathematics Vikram University, Ujjain
3. Chairman , Board of Studies in Mathematics Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman, Board of Studies in Mathematics Jivaji University , Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Mathematics APS University, Rewa
6. Chairman , Board of Studies in Mathematics Rani Durgavati University , Jabalpur .
Section 34 -A (3) ( ii)
1. Dr. Vishwas Medekar, Asstt.Prof. & HOD Ambah Autonomous College , Ambah 2. Dr. G.S. Trivedi , Prof. & HOD, Shri Neelkantheshwar Govt. College , Khandwa .
1436
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
[ भाग 1 Section 34 -A (3) ( iii)
1. Dr. P.K. Chaturvedi , Asstt . Prof. & HOD , Rishi Galav Mahavidyalay, Morena
2. Shri Sushil Tripathi , Govt. College, New Ram Nagar, Satna .
Section 34- A (3) (iv)
1. Prof. O.P. Singh , HOD , Department of Mathematical Sciences , IIT , BHU , Varanasi Section 34 - A (3) (v)
Dr. Sabhakant Dwivedi , IEHE , Bhopal .
Section 34 - A ( 4) ( ii)
Chairman , Board of Studies in Mathematics Devi Ahalya University, Indore is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Mathematics .
SUBJECT- Philosophy
No.177 - CHE- Shakha 5A- 2013.- Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub- section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007- R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I, the Commissioner , Higher Education, Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Philosophy as under :-
Section 34 - A ( 3) ( i)
1. Chairman , Board of Studies in Philosophy Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman , Board of Studies in Philosophy Vikram University, Ujjain
3. Chairman , Board of Studies in Philosophy Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman , Board of Studies in Philosophy Jivaji University , Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Philosophy APS University , Rewa
6. Chairman, Board of Studies in Philosophy Rani Durgavati University , Jabalpur.
Section 34 -A ( 3) ( ii)
1. Shri G.S. Pande , Govt . Mankunwar Bai Girls College , Jabalpur
2. Dr. Vijay Laxmi Gupta , Prof. & HOD , Govt . MLB College , Gwalior .
Section 34 - A (3) ( iii )
1. Dr. A.P. Pande , Govt. College , Javra
Section 34- A (3) (iv)
1. Prof. A.D. Sharma , Dr. H.S. Gaur University , Sagar
2. Dr. Noale Dan , Asstt . Prof. Govt . Neelkantheshwar PG College , Khandawa .
Section 34 - A (3) (v)
1. Dr. R. P. Shakya , Govt . Hamidia College , Bhopal
Section 34- A (4) ( ii )
Chairman, Board of Studies in Philosophy Rani Durgavati University, Jabalpur is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Philosophy.
1437
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
SUBJECT- Physics
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013 . Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007 - R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I , the Commissioner , Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Physics as under:-
Section 34- A (3) ( i )
1. Chairman , Board of Studies in Physics Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman , Board of Studies in Physics Vikram University, Ujjain
3. Chairman, Board of Studies in Physics Devi Ahalya University , Indore
4. Chairman, Board of Studies in Physics Jivaji University, Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Physics APS University , Rewa
6. Chairman, Board of Studies in Physics Rani Durgavati University , Jabalpur .
Section 34 - A (3) ( ii)
1. Dr. S.C. Dube , Prof. & HOD , Govt . Sanjay Gandhi Smriti College , Sidhi
2. Dr. R.K. Sanghavi , Prof. Govt . Holkar Science College, Indore .
Section 34- A (3) ( iii)
1. Dr. Ajay Saxena , Asstt . Prof. Govt . Madhav Science College , Ujjain
Section 34 - A (3) ( iv)
1. Prof.S.P. Bhatnagar , Bhavnagar University, Bhavnagar , Gujrat
2. Prof. Dinesh Varshneya , Prof. Devi Ahalya University, Indore.
Section 34 - A (3) (v)
Dr. Anuj Hundet , OSD , Directorate of Higher Education , Satpura Bhavan , Bhopal
Section 34 - A ( 4) ( ii)
Chairman , Board of Studies , Physics Vikram University, Ujjain is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Physics .
SUBJECT- Political Science
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013 . Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5 ) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F- 26-1-2007 - R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I , the Commissioner, Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Political Science as under: - Section 34 - A (3 ) (i )
1.
Chairman , Board of Studies in Political Science Barkatullah University, Bhopal 2. Chairman, Board of Studies in Political Science Vikram University, Ujjain
3. Chairman, Board of Studies in Political Science Devi Ahalya University , Indore 4. Chairman , Board of Studies in Political Science Jivaji University , Gwalior
5. Chairman, Board of Studies in Political Science APS University , Rewa
6. Chairman, Board of Studies in Political Science Rani Durgavati University , Jabalpur .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
1438
Section 34 -A (3) ( ii)
1. Dr. Smt . R. Samuel , Govt . Mahakaushal College , Jabalpur
2. Dr. S.K. Singh , Asstt . Prof. & HOD Govt. Shaheed Kedarnath College , Mauganj , Rewa Section 34- A (3) ( iii)
1. Dr. S.K. Tiwari , Govt . PG College , Seoni
2. Shri Kandarp Narayan Mishra , Asstt. Prof. & HOD , Amarpatan , Satna.
Section 34- A (3) ( iv)
1. Prof. M.P. Dube , University of Allahabad , Allahabad
Section 34 - A (3) ( v)
Dr. Akhilesh Sharma , Govt . Girls College , Begamganj , Raisen
Section 34 - A ( 4) ( ii)
Chairman , Board of Studies in Political Science Jivaji University , Gwalior is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Political Science .
SUBJECT- Psychology
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013.-Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F -26-1-2007 - R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I , the Commissioner , Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Psychology as under:-
Section 34- A (3) ( i )
1. Chairman, Board of Studies in Psychology Barkatullah University , Bhopal
2. Chairman, Board of Studies in Psychology Vikram University , Ujjain
3. Chairman, Board of Studies in Psychology Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman , Board of Studies in Psychology Jivaji University , Gwalior
5. Chairman, Board of Studies in Psychology APS University , Rewa
6. Chairman, Board of Studies in Psychology Rani Durgavati University, Jabalpur .
Section 34 - A (3) ( ii )
1. Smt . Anita Tiwari , Asstt . Prof. & HOD Govt . MLB College , Gwalior
Section 34- A (3) ( iii)
1. Dr. Vinay Mishra , BSSS College , Bhopal
2. Smt . Indu Bansal , Govt. Kalidas Girls College , Ujjain .
Section 34 - A (3) ( iv)
1. Prof. A Satya Narayan , University of Allahabad
2. Dr. Dinesh Nagar , UTD , Barkatullah University, Bhopal .
1439 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
Section 34 - A (3) (v)
Dr. Veena Dani , Govt . SNPG College , Bhopal
Section 34 - A (4) ( ii)
Chairman , Board of Studies in Psychology , Barkatullah University, Bhopal is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Psychology .
SUBJECT- Sanskrit
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013.-Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F- 26-1-2007- R.S. - U.A. - 1-542, dated 16th April 2007 , I , the Commissioner , Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Sanskrit as under:-
Section 34 - A (3) ( i)
Chairman , Board of Studies in Sanskrit Barkatullah University, Bhopal 1.
Chairman , Board of Studies in Sanskrit Vikram University, Ujjain 2.
3. Chairman , Board of Studies in Sanskrit Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman , Board of Studies in Sanskrit Jivaji University , Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Sanskrit APS University, Rewa
6. Chairman , Board of Studies in Sanskrit Rani Durgavati University , Jabalpur .
Section 34- A (3) (ii )
1. Dr. H.R. Raidas , Govt . Hamidia College , Bhopal
2. Dr. Paramanad Mishra , Asstt . Prof. & HOD , Govt . PG College , Guna .
Section 34 - A (3) (iii)
1. Dr. Smt . Kamla Rai , Asstt . Prof. & HOD , JC Mills Girls College , Gwalior
2. Dr. Ramesh Chandra Sharma, Asstt . Prof. Govt . Madhav College , Ujjain .
Section 34 - A (3) ( iv)
1. Dr. Azad Mishra , Rashtriya Sanskrit Sansthan , Bhopal
2. Prof. Ramdutt Singh , BHU , Varanasi .
Section 34 - A (3) (v)
Dr. Bhavna Shrivastav, Govt . MLB College , Bhopal
Section 34 - A (4) ( ii)
Chairman, Board of Studies in Sanskrit , Vikram University, Ujjain is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Sanskrit .
1440
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
SUBJECT - Sociology
No.177 - CHE- Shakha 5A- 2013 . Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub- section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007- R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I , the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute, the Central Board of Studies for Sociology as under:----
Section 34 - A ( 3) ( i )
1. Chairman , Board of Studies in Sociology Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman , Board of Studies in Sociology Vikram University , Ujjain
3. Chairman , Board of Studies in Sociology Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman , Board of Studies in Sociology Jivaji University, Gwalior
5. Chairman, Board of Studies in Sociology APS University , Rewa
6. Chairman , Board of Studies in Sociology Rani Durgavati University , Jabalpur.
Section 34- A ( 3) ( ii)
1. Dr. Ashok Kumar Sharma , Prof. & HOD , Govt . SLP College , Murar
2. Dr. Smt . Usha Thakur , Asstt . Prof. & HOD , Govt . College , Manavar .
Section 34 - A (3) ( iii)
1. Prof. P. Salveraj , Asstt. Prof. Shri Neelkantheswar Govt . PG College , Khandwa
2. Dr. Prabhakar Mishra , Prof. & HOD, Indira Smriti College New Ram Nagar , Satna .
Section 34 - A (3) ( iv)
1. Dr. Amit Kumar Sharma , Associate Professor, Centre for the Study of Social System , School of Social Sciences , JNU , New Delhi .
2. Dr. Jyoti Mehta , Prof. Govt. MLB PG Girls College , Indore .
Section 34 - A (3) (v)
Dr. Arvind Chauhan , Barkatullah University , Bhopal
Section 34 -A (4) ( ii)
Chairman , Board of Studies in Sociology Barkatullah University , Bhopal is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Sociology .
SUBJECT- Statistics
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013 . Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34- A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007- R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I , the Commissioner, Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Statistics as under :-
Section 34 - A (3) ( i )
1. Chairman , Board of Studies in Statistics Barkatullah University , Bhopal
2. Chairman, Board of Studies in Statistics Vikram University, Ujjain
3. Chairman , Board of Studies in Statistics Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman, Board of Studies in Statistics Jivaji University , Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Statistics APS University , Rewa
6. Chairman , Board of Studies in Statistics Rani Durgavati University , Jabalpur.
1441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
Section 34- A (3 ) ( ii)
NIL
Section 34- A (3 ) ( iii)
1. Dr. Indesh Mangal , Govt . Madhav Science College , Ujjain Govt . College
Section 34- A (3) ( iv)
1. Prof. S.K. Singh , Department of Statistics , BHU , Varanasi
2. Dr. Vyas Dube , Ravishankar University, Raipur.
Section 34- A (3) (v)
Dr. Mahesh C. Dube , Govt . MVM , Bhopal
Section 34 - A (4) ( ii)
Chairman , Board of Studies in Statistics , Vikram University , Ujjain is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Statistics .
SUBJECT - Urdu
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013.-Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34 - A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F - 26-1-2007 - R.S. - U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I , the Commissioner , Higher Education , Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Urdu as under:-
Section 34- A (3) ( i)
1. Chairman, Board of Studies in Urdu Barkatullah University, Bhopal
2. Chairman , Board of Studies in Urdu Vikram University , Ujjain
3. Chairman , Board of Studies in Urdu Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman , Board of Studies in Urdu Jivaji University , Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Urdu APS University, Rewa
6. Chairman, Board of Studies in Urdu Rani Durgavati University , Jabalpur .
Section 34 - A (3) ( ii)
1. Dr. Wilquis Jahan , Govt . MLB Girls College , Bhopal
2. Dr. Shekh Mohd. Shaqueel , Asstt . Prof. Sewa Sadan Mahavidyalaya , Burhanpur .
Section 34- A (3) ( iii )
1 . Mrs. Afroz Jahan , Govt . Girls College , Sehor
2. Shri Abdul Wazid Qureshi , Asstt . Prof. Govt . Kalidas Girls College , Ujjain.
Section 34- A (3) (iv )
1. Prof. Ali Ahmad Fatmi , University of Allahabad , Allahabad [ भाग 1 1442
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
Section 34 -A (3) ( v)
Dr. Anisa Khatoon , Govt . MLB College , Bhopal
Section 34- A ( 4) ( ii)
Chairman, Board of Studies in Urdu Rani Durgavati University , Jabalpur is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Urdu .
SUBJECT- Zoology
No.177 - CHE - Shakha 5A- 2013.- Consequent upon the delegation of power by Chancellor of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya under sub - section (5) of Section 34 -A of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 vide his order No. F- 26-1-2007- R.S.- U.A. - 1-542 , dated 16th April 2007 , I, the Commissioner , Higher Education, Madhya Pradesh , Bhopal hereby constitute , the Central Board of Studies for Zoology as under:-
Section 34- A (3) ( i )
1. Chairman , Board of Studies in Zoology Barkatullah University , Bhopal
Chairman , Board of Studies in Zoology Vikram University , Ujjain 2.
3. Chairman , Board of Studies in Zoology Devi Ahalya University, Indore
4. Chairman, Board of Studies in Zoology Jivaji University, Gwalior
5. Chairman , Board of Studies in Zoology APS University, Rewa
6. Chairman , Board of Studies in Zoology Rani Durgavati University, Jabalpur.
Section 34- A (3 ) ( ii)
1. Dr. Shivesh Pratap Singh , Prof. & HOD , Govt . College , Satna
2. Dr. Rekha Khanna , Prof. Govt . Girls PG College , Ujjain.
Section 34 - A (3) ( iii)
1. Dr. M.S. Chauhan , Asstt . Prof. Govt . College , Javra
2. Dr. R.N. Sharma , Asstt. Prof. & HOD , Rishi Galav Mahavidyalaya , Morena .
Section 34 -A (3) ( iv)
1. Dr. Ajit Hundet , Govt . KG Arts & Science College , Raigarh , Chhattisgarh
Section 34 - A (3) ( v)
Dr. M.S. Raghuvanshi , Raja Bhoj Govt . College Manidideep , Raisen
Section 34 - A (4) ( ii)
Chairman, Board of Studies in Zoology Jivaji University, Gwalior is being nominated as Chairman , Central Board of Studies for Zoology .
V. S. NIRANJAN , Commissioner.
1443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 25 मार्च 2014
प्र. क्र. 01 - अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम- थाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.580 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
79/10
0.100
0.102
79/11
0.108
79/12
79/14
0.115
0.110
79/21
0.145
79/16
0.373
79/29/1
0.055
79/3
0.035
79/26
0.025
79/22
77/2
0.102
0.050
78
0.289
130
1.780
131/2
0.306
133/1
225/1
0.300
0.320
225/2
226
0.192
0.048
228
0.025
229
4.580
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) धारा 6 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद जिला विदिशा ( म. प्र. ) .
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी, शमशाबाद एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02- अ-82-13-14. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम- शीलखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.048 हेक्टर .
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.200
11
0.135
12
0.052
27/2
0.318
69
0.334
116/1
120
0.414
0.427
121
124
0.005
0.163
68
2.048
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
1444
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
(3 ) धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी लटेरी जिला विदिशा (म. प्र. ) .
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , लटेरी एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ-82-13-14 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम- हिनोतिया माली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.382 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.180
236/2/1
0.104
225
0.096
220
0.209
221
242
0.040
0.100
243
244
0.175
245
0.240
246
0.200
247/1
0.483
0.489
247/2
0.019
260/1
260/2
0.018
261
0.180
0.200
262
0.034
304
0.130
316/1
(2)
(1)
0.170
342
429/2
0.315
कुल योग . 3.382
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद जिला विदिशा ( म. प्र. ) .
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , लटेरी एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 04- अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग) ग्राम-साडेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.523 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
555/1
0.335
0.336
555/2
555/3
0.335
556
0.684
0.827
557
560/1
0.506
0.066
560/7
0.065
347 1445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.315
348/1
0.023
348/2
0.031
393
कुल योग 3.523
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(
3 ) धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद जिला विदिशा ( म. प्र. ) .
(
4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , शमशाबाद एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 05- अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
(ग ) ग्राम-पैगयाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.807 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
4/4/1
0.268
0.260
9
10
0.100
0.211
0.265
11/2
14
0.499
15
0.528
16/1
0.518
(2)
(1)
0.667
16/2
17/2
0.141
0.100
220/2/1
0.250
220/6/2
3.807
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3 ) धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद जिला विदिशा (म. प्र. ) .
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी, शमशाबाद एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 06- अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील-शमशाबाद
(ग) ग्राम-हीगली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.695 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
139
0.048
0.035
136
0.250
142/1
0.362
143
0.695
कुल योग 1446
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अप्रैल 2014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3 ) धारा 6 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद जिला विदिशा ( म. प्र. ) .
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 07- अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- शमशाबाद
( ग) ग्राम- बरखेड़ा जाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.164 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.201
242/1/1
0.440
249/1
0.111
287/ 2/ख
295/2
0.636
0.425
75/2/1 , 286/1
63
0.205
0.430
44, 21/2
20/1
0.635
30/1
0.209
243
0.088
0.204
299/1
(2)
(1)
0.406
76/1
0.644
74
0.105
62
0.215
25/2/1
110/1
0.210 योग .. 5.164
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि काअर्जन हेतु.
(3 ) धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लटेरी , जिला विदिशा (म. प्र.) .
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , लटेरी एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02- अ-82-13-14- लटेरी. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- लटेरी
(ग) ग्राम- छिरारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.288 हेक्टर .
सर्वे क्रमांक
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
501/2/2/1/1
0.025
508/1/3/1
1.860
508/2/7/1
0.200 1447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अप्रैल 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.180
508/2/6/1
508/2/4/1
0.280
0.200
508/2/2/1
0.800
508/2/1/1
508/1/2/5
1.000
0.090
508/1/2/6
0.200
508/1/2/4
0.306
509/1/1
0.307
509/1/2
0.400
508/1/2/2
0.100
508/1/2/3
0.200
507/2
0.140
490
6.288
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3 ) धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लटेरी , जिला विदिशा (म. प्र.) .
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , लटेरी एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2014
प्र. क्र. 10- भू-अ.-अ-82-12-13- सा.1 - सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग ) नगर/ग्राम - बंगरसिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.660 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.240
109/1/2
0.150
107/1/2
0.080
102/2
0.320
103/1/2
0.020
101/2
0.080
100/2
0.350
94/1/2
0.100
98/2
0.300
94/2/1/2
0.008
94/2/2/8/2
0.002
94/2/2/5/2
94/2/3/2
0.010
94/2/2/1/2
कुल योग 1.660
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बंगरसिया की निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.