मध्यप्रदे श
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 20]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2014- वैशाख 26 , शक 1936
विषय - सूची
( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2014
क्र. ई- 1-132-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -
तालिका
नवीन पदस्थापना खाना ( 3 ) में अंकित
पद असंवर्गीय होने की क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(3)
संभागीय कमिश्नर (1) 1 (2) श्री अरूण कुमार पाण्डे , (4) (1992) , आयुक्त,
उज्जैन संभाग , उज्जैन.
प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य भंडार गृह निगम.
(3)
(4) (1)
(2)
आयुक्त, उज्जैन
2 श्री शिवशेखर शुक्ला, (1994) , प्रबंध संचालक, संभाग उज्जैन. म. प्र . राज्य भंडार
गृह निगम.
(2 ) ऊपर वर्णित अधिकारीगण इस आदेश के अनुपालन में संबंधित नवीन पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इस विभाग को पालन प्रतिवेदन भेजें.
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2014
क्र. ई. - 5-942 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री डी. व्ही. सिंह, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 22 अप्रैल से 1 मई 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
1571
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .
1572
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. व्ही. सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी , आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. व्ही. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. व्ही. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2014
क्र. ई . - 5-650- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिनांक 7 से 15 मई 2014 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री हरिरंजन राव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री हरिरंजन राव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस. , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर
[ भाग 1 विभाग को दिनांक 21 से 26 अप्रैल 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री डी. डी. अग्रवाल, आयएएस. , आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा संचालक एड्स को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. डी. अग्रवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 21 मई से 6 जून 2014 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री संजय कुमार शुक्ल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं संगठन ( एप्को ) तथा डीएमआई को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
(4) श्री संजय कुमार शुक्ल द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-724- आयएएस लीव- 5- एक. -( 1 ) श्री सुखवीर सिंह, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर को दिनांक 12 से 24 मई 2014 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 मई 2014 एवं 25 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुखवीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री सुखवीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखवीर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-892 - आयएएस - लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री आशीष सिंह, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, इन्दौर को दिनांक 28 अप्रैल से 9 मई 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 अप्रैल 2014 एवं 10, 11 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
1573 भोपाल , दिनांक 24 अप्रैल 2014
क्र. ई. - 5-532 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 23 से 29 अप्रैल 2014 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कंचन जैन , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन उक्त प्रभार से मुक्तहोंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. -5-816- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस. , तत्का. , संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश को दिनांक 13 फरवरी 2014 ( एक दिन ) का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-913 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी , आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी , मैहर जिला- सतना को दिनांक 26 अप्रैल से 9 मई 2014 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
1574
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , मैहर जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. एस . चौधरी कोलसानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एस . चौधरी कोलसानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2014
क्र. ई. - 5-789- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री शिवानंद दुबे, आयएएस. , कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना को दिनांक 24 अप्रैल से 7 मई 2014 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री शिवानंद दुबे की अवकाश अवधि में श्री नागरगोजे मदन विभीषण, भाप्रसे कलेक्टर, मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर चंबल संभाग मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शिवानंद दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री शिवानंद दुबे द्वारा कमिश्नर , चंबल संभाग , मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री शिवानंद दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवानंद दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2014
क्र. ई . - 5-606- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री पंकज अग्रवाल, आयएएस. , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश को दिनांक 20 से 29 मई 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री पंकज अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे ( 1996 ) अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री पंकज अग्रवाल द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2014
क्र. ई. - 5-416- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सुरेश, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा साप्रवि (मानव अधिकार ) को दिनांक 30 अप्रैल 2014 से 9 मई 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा साप्रवि ( मानव अधिकार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 1 मई 2014
क्र. ई. - 5-326- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. सिंघई, आयएएस . , विकअ- सह- आयुक्त-सह- संचालक , आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को दिनांक 3 से 21 मई 2014 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
(2) श्री डी. सिंघई की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह- आयुक्त-सह- संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री डी. सिंघई द्वारा विकअ- सह- आयुक्त- सह-संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-842 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री एस. पी. एस . सलूजा, आयएएस. , अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को दिनांक 2 से 20 जून 2014 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 21 , 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. पी. एस . सलूजा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. पी . एस. सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. पी. एस. सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई . - 5-885 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री भास्कर लक्षकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , दतिया को दिनांक 9 से 20 जून 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री भास्कर लक्षकार की अवकाश अवधि में श्री पी . एस. जाटव , अपर कलेक्टर , दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल पंचायत , दतिया का प्रभार सौंपा जाता है .
1575 (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री भास्कर लक्षकार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री भास्कर लक्षकार द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. एस. जाटव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री भास्कर लक्षकार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भास्कर लक्षकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-885 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री तरूण राठी, भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 28 अप्रैल से 3 मई 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 अप्रैल एवं 4 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण राठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री तरूण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण राठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-899- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 3 से 16 मई 2014 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
1576
भोपाल , दिनांक 3 मई 2014
(4 ) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. मोहनराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई. - 5-525 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आयएएस. , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 8 से 12 मई 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2 ) श्री आर . के . चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में श्री अजीत केसरी , भाप्रसे प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 28 अप्रैल 2014 (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आर. के. चतुर्वेदी द्वारा राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. एफ ए- 5-04-2011- एक ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025-04-2013 . यूएस . II , दिनांक 9 अप्रैल 2014 द्वारा माननीय न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 14 अप्रैल 2014 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2014 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-837- आयएएस- लीव-5- एक. श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, ' आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनाकं 1 मार्च , 2014 द्वारा दिनांक 24 फरवरी से 29 मार्च 2014 तक, चौंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
क्र. ई. - 5-501- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 5 से 16 मई 2014 तक, बारह दिन एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 17, 18 मई 2014 के सार्वजनिक को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. अवकाश
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 6 मई 2014 ( 2 ) श्री बी. आर . नायडू की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एम. मोहनराव , भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग , विकअ- सह - संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
फा. क्र. 3 (ए) -15-2005- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री आर. के. वाणी, चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
फा. क्र. 17 ( ई ) -51-2005- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है:-
1. श्री शिव बदन वर्मा, अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, छिन्दवाड़ा.
द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर.
1. श्री विमल प्रकाश, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.
भोपाल, दिनांक 8 मई 2014
फा. क्र. 1-2-90-1240- इक्कीस - ब ( एक ) .- अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (1989 का 33 ) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, विशेष न्यायालय, बालाघाट से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 4 मई, 2007 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट के न्यायालय को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है .
(2 ) इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-2-90 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4 मई, 2007 द्वारा गठित विशेष न्यायालय, बालाघाट में लंबित सभी मामले , पैरा -1 के अधीन विशेष न्यायालय का गठन होने की तारीख को संबंधित विशेष न्यायालय में अंतरित हो जाएंगे.
F. No. 1-2-90-1240-XXI . - B ( one ) . In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989 ) , the State Government , with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh in partial amendment of this Department's Notification F. No. 1- 2-90- XXI . - B ( one) dated 4th May 2007 relating to
1577 Special Court , Balaghat hereby specify the Court of District and Sessions Judge , Balaghat to be a Special Court to try the offences under the said Act .
(2) All cases pending in the Special Court of Balaghat constituted by this Department's Notificateion F. No. 1-2-90 - XXI- B ( One ) , dated 4th May 2007 on the date of constitution of Special Court under para- 1 , shall stand transferred to the respective Special Court .
फा. क्र. 1-2-90-1240- इक्कीस ब ( एक) .- अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (1989 का 33 ) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, विशेष न्यायालय , शहडोल से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक1-2-90 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल के न्यायालय को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है.
(2 ) इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र.1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 द्वारा गठित विशेष न्यायालय , शहडोल में लंबित सभी मामले , पैरा -1 के अधीन विशेष न्यायालय का गठन होने की तारीख को संबंधित विशेष न्यायालय में अंतरित हो जाएंगे.
F. No. 1-2-90-1240- XXI . - B ( one ). In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , 1989 (No. 33 of 1989) , the State Government, with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh in partial amendment of this Department's Notification F. No. 1- 2-90 -XXI. - B ( one ) dated 26th October 1995 relating to Special Court , Shahdol hereby specify the Court of District and Sessions Judge , Shahdol to be a Special Court to try the offences under the said Act .
(2) All cases pending in the Special Court of Shahdol constituted by this Department's Notificateion F. No. 1-2-90 - XXI - B ( 1 ) , dated 26th October 1995 on the date of constitution of Special Court under para - 1 , shall stnad transferred to the respective Special Court.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
1578
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 मई 2014
क्र. एफ-1 ( ए) 26-1994- ब- 2- दो.-( 1 ) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज जबलपुर को दिनांक 23 मई से 12 जून 2014 तक, इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, जबलपुर, रेंज जबलपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप महानिरीक्षक, जबलपुर, रेंज जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री उपेन्द्र जैन , भापुसे पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र जैन , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 92-1999- ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री मकरन्द देउस्कर, पुलिस उप महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज जबलपुर को दिनांक 16 से 25 जून 2014 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश 14 , 15 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री हरिनारायणचारी मिश्रा , भापुसे , पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 7 मई 2014
क्र. एफ-1 (ए) 111-1993- ब- 2-दो.-( 1 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा, श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध जबलपुर को दिनांक 28 अप्रैल से 3 मई 2014 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश 27 अप्रैल एवं 3 मई 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा , श्रीवास्तव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा , श्रीवास्तव , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा, श्रीवास्तव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध जबलपुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा, श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा, श्रीवास्तव, भापुसे भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहीं .
क्र. एफ-1 (ए) 49-1990-ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे, पुलिस महानिदेशक/ पी.एस.ओ.टू. डी.जी.पी. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 अप्रैल से 16 मई 2014 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश 18 , 19, 20 अप्रैल एवं 17 18 मई 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पी.एस.ओ.टू. डी.जी.पी. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.
1579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 8 मई 2014
फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012-1161 - इक्कीस - ब( एक) .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 ( ई) 8- 2012- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 2 मार्च , 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, एतद्वारा , निम्नलिखित संशोधन करता है: -
संशोधन
अनुक्रमांक 1 , 2 , 3 , 5 और 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए:-
अनुसूची
अनुक्रमांक प्राधिकृत अधिकारी का नाम
अधिकारिता (4)
मुख्यालय का नाम
(3)
(2)
(1)
भोपाल
राजस्व जिला विदिशा , बैतूल , होशंगाबाद और हरदा का समाविष्ट क्षेत्र.
" 1 श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, पन्द्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 1 , भोपाल .
भोपाल
राजस्व जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का समाविष्ट क्षेत्र.
2 श्री एस. के. पाण्डे, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 2 , भोपाल.
जबलपुर
राजस्व जिला सागर, दमोह , पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ सतना, उमरिया, डिण्डोरी , शहडोल तथा अनूपपुर का समाविष्ट क्षेत्र.
3 श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, अष्टम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 1 , जबलपुर.
ग्वालियर राजस्व जिला श्योपुर , मुरैना, भिण्ड और दतिया का समाविष्ट क्षेत्र.
5 श्रीमती रेणूका कंचन, पंचम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय , क्रमांक 1 , ग्वालियर.
इन्दौर
राजस्व जिला देवास , रतलाम , शाजापुर, उज्जैन , मंदसौर , नीमच और धार का समाविष्ट क्षेत्र.
7 श्री अचल कुमार पालीवाल, पन्द्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 1 , इन्दौर.
[ भाग 1 1580
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
F. No. 17 (E) 8-2012-1161 - XXI - B ( One ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam , 2012 the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F. No. 17 (E) 8-2012- XXI - B (One) , dated 2nd March 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - Ordinary ) , dated 2nd March , 2012 :-
AMENDMENT
For serial numbers 1 , 2 , 3 , 5 and 7 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted :-
Jurisdiction
S. No.
(4)
Place of
Headquarter
(3)
Name of Authorized Officer (2)
(1)
"1
Bhopal
Area comprising Revenue Districts Vidisha , Betul , Hoshangabad and Harda.
Shri Dinesh Prasad Mishra , XVth Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Special Court No. 1 , Bhopal .
2
Bhopal
Area comprising Revenue Districts Bhopal , Sehore , Raisen and Rajgarh .
Shri S. K. Pandey, IIIrd Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Special Court No. 2 , Bhopal .
3
Jabalpur.
Area comprising Revenue Districts Sagar , Damoh , Panna , Chhatarpur , Tikkamgarh , Satna , Umariya , Dindori , Shahdol and Anuppur.
Shri Yogesh Chandra Gupta , VIIIth Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Special Court No. 1 , Jabalpur.
Gwalior
5
Area comprising Revenue Districts Sheopur , Morena , Bhind and Datia .
Smt . Renuka Kanchan , Vth Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Special Court No. 1 , Gwalior .
Indore
7
Area comprising Revenue Districts Dewas , Ratlam , Shajapur , Ujjain , Mandsaur , Neemuch and Dhar .
Shri Achal Kumar Paliwal XVth Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Special Court No. 1 , Indore .
फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012-1161 - इक्कीस- ब( एक) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते, हुए राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 17 ( ई) 8-2012 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च , 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
सारणी में , अनुक्रमांक 1 , 2, 3 , 5 और 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
1581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
अनुसूची
मुख्यालय का नाम न्यायाधीश का नाम
अनुक्रमांक
(4)
मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम (3)
(2)
(1)
भोपाल
विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , भोपाल
1 श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, पन्द्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल.
भोपाल
विशेष न्यायालय क्रमांक 2, भोपाल
2 श्री एस. के. पाण्डे, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
जबलपुर
विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , जबलपुर
3 श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
ग्वालियर
विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , जबलपुर
5 श्रीमती रेणूका कंचन, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
इन्दौर
विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , इन्दौर
7 श्री अचल कुमार पालीवाल, पन्द्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश इन्दौर.
F. No. 17 (E ) 8-2012-1161 - XXI - B ( One ) . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 (No. 8 of 2012 ) read with sub - section ( 1 ) of section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government , wtih the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this department's Notification No. F. No. 17 (E) 8-2012 - XXI - B ( One ) , dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra- Ordinary) dated 2nd March , 2012:-
AMENDMENT
For serial numbers 1 , 2 , 3 , 5 and 7 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted :-
head quarter S. No.
Name of Judge
(4)
Name of Special Court constituted u /s 3(1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 (3)
(2)
(1)
1
Bhopal
Special Court No. 1 , Bhopal
Shri Dinesh Prasad Mishra , XVth Additional Sessions Judge Bhopal.
2
Bhopal
Special Court No. 2 , Bhopal
Shri S. K. Pandey, IIIrd Additional Sessions Judge Bhopal.
1582
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
(2)
(1)
3
(4)
(3)
Jabalpur
Special Court No. 1 , Jabalpur
Shri Yogesh Chandra Gupta , VIIIth Additional Sessions Judge Jabalpur.
5
Gwalior
Special Court No. 1 , Gwalior
Smt . Renuka Kanchan , Vth Additional Sessions Judge Gwalior.
7
Indore
Special Court No. 1 , Indore
Shri Achal Kumar Paliwal XVth Additional Sessions Judge Indore.
फा. क्र. 17 ( ई ) 83/03 - इक्कीस - ब ( एक ) -1239-013.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्याक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 , में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है : -
संशोधन
सारणी में, अनुक्रमांक 34, 48, 91 , 103, 107 एवं 108 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः- सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम
अनुक्रमांक
(2)
(1)
34
पूर्व निमाड़ खण्डवा
48
इन्दौर
91
शहडोल
103
टीकमगढ़
107
विदिशा
108
विदिशा .
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4)
(3)
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पूर्व निमाड़ खण्डवा.
सिविल जिला खण्डवा का संपूर्ण विद्युत् क्षेत्र.
सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.
इन्दौर शहर उत्तर संभाग एवं पश्चिम संभाग का विद्युत् क्षेत्र.
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.
सिविल जिला शहडोल के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 92 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
सिविल जिला टीकमगढ़ के समस्त विद्युत् क्षेत्र
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़.
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा.
सिविल जिला विदिशा के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 108 एवं 109 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बासौदा
बासौदा का विद्युत् क्षेत्र. " 1583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
F. No. 17 (E) 83-03-21 -XXI - B ( 1 ) 1239-014 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment's in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03- XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 24th September 2010:-
AMENDMENT
In the Table , for serial numbers 34, 48 , 91 , 103 , 107 & 108 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted:-
TABLE
S. No. Name of the Civil District Name of Special Court Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(4)
(3)
(1)
(2)
34 East Nimar Khandwa
All Electricity area of Civil District East Nimar Khandwa .
IInd Additional Sessions Judge , East Nimar Khandwa .
48 Indore
VIIth Additional Sessions Judge , Indore.
Electricity area of North Division , West Division of Indore City.
91 Shahdol
IInd Additional Sessions , Judge , Shahdol .
All Electricity of Civil Disrtict Shahdol (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 92) .
103 Tikamgarh
All Electricity area of Civil District Tikamgarh .
IInd Additional Sessions Judge, Tikamgarh.
107 Vidisha
IIIrd Additional Sessions Judge, Vidisha.
All Electricity of Civil Disrtict Vidisha (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 108 & 109) .
Vidisha
108
Electricity area of Basoda " .
Additional Sessions , Judge , Basoda.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
1584
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल, दिनांक 5 मई 2014
क्र. 2931-498- अका-विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2014 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग बी, सी एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम नाम अधिकारी
क्र.
(3) (2)
(1)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
नायब तहसीलदार 1 कु. नेहा नागर
नायब तहसीलदार 2 श्री शिवदत्त कटारे
नायब तहसीलदार 3 श्री संदीप श्रीवास्तव
सहायक अधीक्षक, 4 श्री सुनील शर्मा
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 5 श्री दर्शनलाल नेगी
राजस्व निरीक्षक 6 श्री लखन लाल लोधी
रीवा संभाग
7 श्री अकलेश मालवीय
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 8 श्री सुदामा प्रसाद कोरी
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 9 श्री राम नरेश गौतम
सागर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 10 श्री चन्द्र प्रकाश पटेल
डिप्टी कलेक्टर 11 श्री रोशन राय
डिप्टी कलेक्टर 12 श्रीमती सपना त्रिपाठी
13 श्री रविन्द्र कुमार सूर्यवंशी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
इन्दौर संभाग
सहायक कलेक्टर 14 श्री राजीव रंजन मीना
(3) (2)
(1)
डिप्टी कलेक्टर 15 श्री शाश्वत सिंह मीना
शहडोल संभाग
डिप्टी कलेक्टर 16 श्री नीलाम्बर मिश्र
जबलपुर संभाग
डिप्टी कलेक्टर 17 श्री ऋषि पंवार
डिप्टी कलेक्टर 18 कु. सुमन लता माहौर
डिप्टी कलेक्टर श्री ओम प्रकाश सनोडिया
19
डिप्टी कलेक्टर 20 सुश्री रंजना पाटने
डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्र प्रताप गोहल
21
नायब तहसीलदार 22 कु. रैना तामियाँ
नायब तहसीलदार 23 कु. सुमनलता मरावी
नायब तहसीलदार 24 कु. अभिनंदना शर्मा
राजस्व निरीक्षक 25 श्री राजेश कुमार पटवा
राजस्व निरीक्षक 26 श्री महेन्द्र कुमार द्विवेदी
निम्नस्तर ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री प्रतापसिंह पटेलिया
राजस्व निरीक्षक 2 श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 3 श्री महेश कुमार ओझा
राजस्व निरीक्षक 4 श्री घनश्याम शर्मा
राजस्व निरीक्षक 5 श्री सुरेन्द्र सिंह राजौरिया
राजस्व निरीक्षक 6 श्री तरसीसियुस लकडा
राजस्व निरीक्षक 7 श्री आनंद कुमार जैन
भोपाल संभाग
8 श्री अमर सिंह राजपूत
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
9 श्री प्रज्ञेश पचौरी
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
10 श्री गोविन्द सिंह यादव
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
सहायक अधीक्षक, 11 श्री अरविन्द कुमार गुप्ता
भू- अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 12 श्री मोहम्मद कदीर खान
राजस्व निरीक्षक 13 श्री निलेश सरवटे
राजस्व निरीक्षक 14 श्री योगेश्वर सिंह भारतीय 1585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
राजस्व निरीक्षक श्री मोहम्मद इदरीस खान
15
राजस्व निरीक्षक 16 श्री मुमताज अली
राजस्व निरीक्षक 17 श्री अजय श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक श्री आश नारायण सिंह
18
होशंगाबाद संभाग
राजस्व निरीक्षक 19 श्री संजीव कुमार मांडरे
राजस्व निरीक्षक 20 श्री मोकलसिंह उइके
पटवारी 21 श्री संदीप गौर
रीवा संभाग
नायब तहसीलदार 22 श्री अनिल पटेल
राजस्व निरीक्षक 23 श्री देव करन सिंह
राजस्व निरीक्षक 24 श्री वैद्यनाथ प्रसाद पाठक
राजस्व निरीक्षक 25 श्री सत्यसागर पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 26 श्री रमेशचन्द्र वर्मा
राजस्व निरीक्षक 27 श्री राजेन्द्र कुमार बंशल
राजस्व निरीक्षक 28 श्री यादवेन्द्र मणि त्रिपाठी
राजस्व निरीक्षक 29 श्री बंशराखन सिंह
राजस्व निरीक्षक 30 श्री कमलेश प्रसाद आदिवासी
राजस्व निरीक्षक 31 श्री रामप्रताप सोनी
राजस्व निरीक्षक 32 श्री कमलेश सिंह भदौरिया
राजस्व निरीक्षक 33 श्री वीरेन्द्र सिंह
उज्जैन संभाग
सहायक अधीक्षक, 34 श्री हरिशंकर नामदेव
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 35 श्री सत्यनारायण तलावत
राजस्व निरीक्षक 36 श्री कमल प्रसाद मेहरा
पटवारी 37 श्री आसिफ हुसैन
पटवारी 38 श्री गिरीश कुमार सूर्यवंशी
सागर संभाग
नायब तहसीलदार 39 श्री निर्भय सिंह राजपूत
नायब तहसीलदार 40 श्री निर्मल सिंह राठौर
41 श्रीमती वर्षा शर्मा
सहायक अधीक्षक,
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 42 श्री भरत पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 43 श्री प्रीतम सिंह
राजस्व निरीक्षक 44 श्री नरेन्द्र कुमार मार्को
राजस्व निरीक्षक 45 श्री महेन्द्र कुमार कोल
राजस्व निरीक्षक 46 श्रीमती नीरू जैन
(2)
(3) (1)
राजस्व निरीक्षक श्री सुशील कुमार खरे
47
राजस्व निरीक्षक 48 श्री रामनाथ प्रजापति
राजस्व निरीक्षक 49 श्री शिवनाथ प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक श्री राजीव कुमार शुक्ल
50
राजस्व निरीक्षक 51 श्री शिब्बू सिंह कसोरया
राजस्व निरीक्षक 52 श्री जयप्रकाश शुक्ला
पटवारी
53 श्रीमती आरती राणा
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 54 डा. मुन्ना अड़
नायब तहसीलदार 55 श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
नायब तहसीलदार 56 श्रीमती पूनम तोमर
57 श्री अन्तर सिंह कनेश
नायब तहसीलदार 58 श्री राधेश्याम धाकड़
सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख.
59 श्री जीवन लाल मोघी
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 60 श्री राहुल गायकवाड
राजस्व निरीक्षक 61 श्री मनोज कुमार शुक्ल
राजस्व निरीक्षक श्री नंदकिशोर मालवीय
62
राजस्व निरीक्षक 63 श्री भीमराव वानखडे
राजस्व निरीक्षक श्री मनीष बिरथरे
64
राजस्व निरीक्षक 65 श्री सुरेश बामनिया
राजस्व निरीक्षक 66 श्री संतोष पाटील
राजस्व निरीक्षक 67 श्री रमेश कुमार रावले
राजस्व निरीक्षक 68 श्री कैलाश प्रसाद यादव
राजस्व निरीक्षक 69 श्रीमती पूनमसिंह बघेल
शहडोल संभाग
सहायक अधीक्षक, 70 श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डे
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 71 श्री परमसुख वंशल
राजस्व निरीक्षक श्री माधव प्रसाद मोंगरे
72
राजस्व निरीक्षक 73 श्री श्यामलाल मोंगरे
राजस्व निरीक्षक 74 श्री बैशाखू राम प्रजाति 1586
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
(2)
(1)
(3)
जबलपुर संभाग
नायब तहसीलदार 75 श्री अरविन्द कुमार यादव
नायब तहसीलदार श्री विनोद कुमार मरावी
76
नायब तहसीलदार कु. आकांक्षा चौरसिया
77
78 श्री नीरज तखरया
नायब तहसीलदार श्री आशीष श्रीवास्तव
79
नायब तहसीलदार 80 श्री हेमराज झारिया
सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख.
81 श्रीमती स्मृति खण्डेलवाल सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
82 श्री राजेन्द्र कुमार सोनवानी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 83 श्री कमलेश कुमार सतनामी
राजस्व निरीक्षक 84 श्री प्रसन्न कुमार वर्मा
राजस्व निरीक्षक 85 श्री आशाराम बघेल
राजस्व निरीक्षक 86 श्री रतनशाह उइके
राजस्व निरीक्षक श्री बृजभान सिंह मार्को
87
88
राजस्व निरीक्षक श्री कैशीराम चौकसे
राजस्व निरीक्षक 89 श्री सुकमन सिंह कुलेश
राजस्व निरीक्षक 90 श्री मुन्नालाल तिवारी
राजस्व निरीक्षक 91 श्री हरवंश ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 92 श्री बिनोद कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 93 श्री अनिल सिंह
94 श्री रमेश प्रसाद कोष्टी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 95 श्री राजेन्द्र प्रसाद खम्परिया
राजस्व निरीक्षक 96 श्री वीरभद्र शुक्ला
राजस्व निरीक्षक 97 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 98 श्री महेश कुमार वट्टी
राजस्व निरीक्षक 99 श्री कैलाश प्रसाद उइके
100
राजस्व निरीक्षक श्री हीरालाल धुर्वे
101
गौड़ राजस्व निरीक्षक श्री राम प्रतापसिंह ( ठाकुर )
102
राजस्व निरीक्षक श्री मुकुल तिवारी
राजस्व निरीक्षक श्री सुरेश उपाध्याय
103
राजस्व निरीक्षक 104 श्री मनोज कुमार शुक्ला
(2)
(1)
(3)
राजस्व निरीक्षक श्री राजकुमार श्रीपाल
105
राजस्व निरीक्षक 106 श्री केशरीचंद बघेल
राजस्व निरीक्षक श्री चन्द्रभान दीवान
107
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुधीर कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
सिंगरौली, दिनांक 25 अप्रैल 2014
क्र. 302- प्रवा. -डीएम.- 2014.- बंधक मजदूरी प्रणाली ( उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्षों की कालावधि के लिए किया जाता है:-
जिला स्तरीय
धारा
क्र.
उपधारा
(1)
(3)
नाम सदस्य व पता (4)
(2)
1
13
जिला मजिस्ट्रेट , सिंगरौली 2(क)
1. श्री अशोक सिंह पैगाम, देवसर, जिला सिंगरौली (म. प्र. ) .
2
13 2(ख) 2. श्री राजकुमार साकेत , ग्राम- पो. पुरैल , तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म. प्र.) .
3. श्री हरिशंकर शाह माड़ा. जिला सिंगरौली ( म. प्र. ) .
3
13 2(ग) 1. श्री अमर सिंह ( भूतपूर्व विधायक) चितरंगी, जिला सिंगरौली ( म. प्र.) .
2. श्री मेघनाथ वैश्य , ग्राम- करौटी, जिला सिंगरौली (म. प्र. ) .
13
4
2(घ) 1. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली ( म. प्र. ) .
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , सिंगरौली (म. प्र. ) .
भाग 1 ]
1587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
(2) (3)
(4)
(1)
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सिंगरौली ( म. प्र. ) .
5
13 2(ङ) प्रबंधक, लीड बैंक सिंगरौली (म. प्र.) .
क्र. 605 - प्रवा. - एस- डीएम -2014.- बंधक मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्षों की कालावधि के लिए किया जाता है:-
अनुविभागीय सिंगरौली
क्र.
धारा उपधारा
नाम सदस्य व पता
(4)
(1) (2) (3)
1
13
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिंगरौली 3(क)
2
13 3(ख) 1. श्री बीरबल सिंह आत्मज श्री जीतन सिंह गौंड , ग्राम- मलगरे पोस्ट मकरोहर. जिला सिंगरौली ( म. प्र. ).
ग्राम नगवां, पो.-
2. श्री राजू साकेत आत्मज श्री केवला साकेत, कर्सुआलाल, जिला-सिंगरौली ( म. प्र. ) .
3. श्री देवलाल शाह आत्मज श्री बबन प्रसाद शाह , ग्राम - बसौडा ( चांचड़ ) , पो. जरहां जिला सिंगरौली (म. प्र.)
3
13 3(ग) 1. श्री सत्येन्द्र शाह ( एडवोकेट ) , सामाजिक कार्यकर्त्ता.
2. श्री त्रिपुरारी नाथ पाण्डेय (एडवोकेट) ,
सामाजिक कार्यकर्त्ता.
4
13 3(घ) 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बैढ़न
2. विकासखण्ड शिक्षा
अधिकारी, बैढ़न.
3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , बैढ़न.
5
13 3(ङ) प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक शाखा, बैढ़न.
6
13
तहसीलदार, सिंगरौली. 3(च)
क्र. 607 - प्रवा. - एस- डीएम. - 2014.- बंधक मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन ) अधिनियम , 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्षों की कालावधि के लिए किया जाता है.
अनुविभागीय- चितरंगी
क्र. धारा उपधारा
नाम सदस्य व पता (3)
(4)
(2)
(1)
1
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चितरंगी 13 3(क)
13
2
3(ख) 1. श्री प्रभात कुमार सिंह गोंड़ ग्राम- चितरंगी , पो. चितरंगी, जिला सिंगरौली (म. प्र.) .
2. श्री लालपती साकेत, ग्राम-चितरंगी, पो.- चितरंगी, जिला सिंगरौली ( म. प्र. ) .
3. श्री रामजी गुर्जर, ग्राम- सिलफोरी , सिलफोरी, जिला सिंगरौली ( म. प्र.) .
13
3
3(ग) 1. श्री लालभाई जायसवाल, कोरसर चितरंगी, -सामाजिक कार्यकर्त्ता.
2. श्री राजेश सिंह चौहान, पोड़ी पो. - लमसरई- -सामाजिक कार्यकर्त्ता.
4
13 3(घ) 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चितरंगी.
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, चितरंगी.
3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , चितंरगी 5
13 3(ङ) प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक शाखा, चितरंगी.
6
13
तहसीलदार, चितरंगी. 3(च)
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
[भाग 1 1588
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.म.
(5)
(6) (3)
(1) (2)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)
3.350
सिवनी
जैतपुर कला प.ह.नं. 117
पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 1 .
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) :
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
5.320
सिवनी
लखनवाड़ा प.ह.नं. 114
पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 1 .
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
1589
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
1.820
नैनपार
सिवनी सिवनी
प.ह.नं. 14
रा.नि.म. , बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(4) 0.650 सिवनी
(3) मरझोर
(1) सिवनी
प.ह.नं. 113
रा.नि.म. , सिवनी 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. )
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(4) 2.070
कोहका
(1) सिवनी सिवनी
प.ह.नं. 119
रा.नि.म. , सिवनी 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
1590
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(4) 0.450
(3) भाटीवाडा
(1) सिवनी
प.ह.नं. 16
सिवनी रा.नि.म. , वण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4) (2)
0.470
(3) सिमरिया
(1) सिवनी सिवनी
प.ह.नं. 113
रा.नि.म. , सिवनी 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(4) 0.480
संगई
(1) सिवनी सिवनी
प.ह.नं. 116
रा.नि.म. , सिवनी 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
( 1591
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 1.250 (1) सिवनी
(3) पीपरडाही प.ह.नं. 120
सिवनी (2) रा.नि.म. , सिवनी 1 .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अनुसूची धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह. - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 1.280
(3) गंगई
(1) सिवनी
प.ह.नं. 118
(2) सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 4.950 (1) सिवनी
(3) खैरीकला प.ह.नं. 16
(2) सिवनी रा.नि.म. , बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह.- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
1592
क्र. 8888- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 1.650 (1) सिवनी
(3) पिण्डरई प.ह.नं. 126
(2) सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 8888- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 1.650 (1) सिवनी
(3) ठरका प.ह.नं. 08
(2) सिवनी रा.नि.म. , बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 6.460 (1) सिवनी
(3) कमकासुर प.ह.नं. 14
(2) सिवनी रा.नि.म. , बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
1593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 3.020 (1) सिवनी
(3) कारीरात प.ह.नं. 125
(2) सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(4) 7.600 (1) सिवनी
(3) किसनपुर प.ह.नं. 15
सिवनी रा.नि.म. , बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)
2.260 (1) सिवनी
(3) लोनिया प.ह.नं. 102
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. )
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
1594
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 2.200 (1) सिवनी
(3) फरेदा प.ह.नं. 114
(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी 1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. )
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(4) 1.620 (1) सिवनी
(3) चारगांव प.ह.नं. 118
(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी 1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. )
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 0.850 (1) सिवनी
(3) परतापुर
प.ह.नं. 115
(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी 1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. )
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
1595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 1.250 (1) सिवनी
(3) पलारी प.ह.नं. 129
(2) सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अजित रकबा (हेक्टेयर में )
(4) 3.830 (1) सिवनी
(3) सुकरी प.ह.नं. 119
(2) सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अजित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 3.020 (1) सिवनी
(3) बम्होडी प.ह.नं. 115
(2) सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ).
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
1596
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
(3)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4) (2)
(1)
1.970 सिवनी
मडवा प.ह.नं. 15
सिवनी रा.नि.म. बण्डोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8888 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.420 सिवनी
कोनियापार प.ह.नं. 115
सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1597
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. 3452 - भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2) (3)
(1)
रीवा
0.306
लौआ
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत लौआ माइनर नं. 1 , की लौआ सब - माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय किया जा सकता है.
क्र. 3454 - भू- अर्जन - 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
तहसील
जिला
भूमिकाविवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
7.270 रीवा
मनकहरी
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत लौआ माइनर नं. 4, मनकहरी माइनर की मनकहरी सब- माइनर नं. 1 एवं मनकहरी सब- माइनर नं. 2 की नहरों में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
1598
क्र. 3456- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
1.982 रीवा
कपुरी
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन ( 2 ) द्वारा
धारा 4 की उपधारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत लौआ माइनर नं. 1 की लौआ सब- माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 6 मई 2014
प्र. क्र. 386 - अविअ- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3)
(1) (2)
12.000 बिजावर डारगुवां
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा
का वर्णन
(6)
(11 एवं 12) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी
बिजावर.
डारगुवां तालाब डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
न्यायालय , उपायुक्त, राजस्व संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
प्ररूप- घ
(नियम 6 देखिए)
शहडोल, दिनांक 12 मई 2014
प्र. क्र. 01 - बी- 121-2013-14.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्र. 22 दिनांक 31 दिसम्बर 2013 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम साबो, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जनवरी 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.046
9/2
साबो/साबो 135
शहडोल बुढ़ार
0.090
9/1
0.040
11
0.021
10
0.181
524/1 , 524/2
0.185
525
0.054
526
0.001
527/1 , 527/2
982
0.112
0.183
981
0.237
988
0.008
989
0.028
991
0.084
990
0.046
993
0.329
994
0.087
996 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014 1600
(4)
(3)
(2)
(1)
997/1 , 997/2
1020
1021
1022
1023
1024
1035
1037
1036
1058/1 , 1058/2
1057
1060
1056
1163
1089/2क
1086
1085
1082/1/क,
1082/1 /ख , 1082/2
1081/1 , 1081/2,
1081/3 , 1081/4,
1081/5
1080
1078
1074
1075
1103
1104
1105/1 /ख , 1105/2 , 1105/3
1126
1107
1125/1 , 1125/2,
1125/3 , 1125/4
1121/1
1124
1114
1115
1116/1 , 1116/2
1117
1118
255
231/1 , 231/2 , 231/3 ,
231/4
225
[भाग 1 (5)
0.268
0.232
0.166
0.102
0.060
0.182
0.063
0.145
0.347
0.004
0.100
0.206
0.203
0.030
0.009
0.070
0.088
0.001
0.208
0.259
0.167
0.046
0.378
0.014
0.196
0.195
0.149
0.081
0.004
0.140
0.092
0.529
0.124
0.192
0.077
0.068
0.127
0.150
0.032 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014 भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
230
226
229
227
228
222
245
246
247
248
249
151
148
147
335
146
141
140
135
134
348
347/1 , 347/2
349
350
389
390
391
405
404
406
403/1
403/2
394
402
401
396/2
396/1
398
397
459/1 , 459/2
57
62
58
59
1601 (5)
0.013
0.032
0.013
0.012
0.013
0.075
0.043
0.029
0.038
0.064
0.008
0.067
0.147
0.047
0.023
0.045
0.115
0.037
0.049
0.063
0.293
0.003
0.054
0.015
0.022
0.038
0.024
0.009
0.054
0.027
0.004
0.037
0.009
0.028
0.068
0.087
0.019
0.073
0.128
0.022
0.073
0.004
0.004
0.012 [ भाग 1 1602
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.143
56/1 , 56/2
0.021
55
0.088
54
0.039
24/1 , 24/2
0.062
23
0.043
22
0.068
21/1 . 21/2
0.096
469/1 , 469/2
0.072
470
0.060
19/1 , 19/2
0.010
474
0.099
475
0.041
476
0.130
14
0.150
13
0.017
517
0.023
518
0.050
519
0.053
520ल
0.170
521
0.092
522
0.014
10
0.037
11
0.004
9/1
0.035
9/2
प्र. क्र. 11 - बी- 121-2013-14.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्र. 23 दिनांक 31 दिसम्बर 2013 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम सेमरा , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जनवरी 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम/पटवारी
जिला तहसील
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
(5) (1)
0.125
(4) 986
(3) सेमरा/सेमरा 138
शहडोल
(2) बुढ़ार मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014 भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
984/2
984/3
958/4
964
984/1
1001
1002/3
1002/2
982
981
980/1
980/2
980/3
1047
1048
1050/1 बी
1050/2
1051
1091
1052
1081/1 , 1081/2 , 1081/3 , 1081/4,
1082
1090/1 , 1090/2
1083/1
1084/1
1110
1123/1
1125
1126
1121
1129
1141
1140
1139/1 , 1139/2 ,
1138
1136/2
1137/1 , 1137/2
213
212/1
212/2
206
202
201
200/3
200/2
1603 (5)
0.114
0.148
0.004
0.267
0.237
0.079
0.157
0.004
0.011
0.150
0.019
0.187
0.009
0.111
0.074
0.209
0.094
0.106
0.027
0.084
0.258
0.044
0.001
0.108
0.151
0.019
0.158
0.194
0.111
0.173
0.100
0.038
0.119
0.086
0.216
0.027
0.061
0.006
0.201
0.003
0.226
0.030
0.639
0.247
0.006 1604
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
(4)
(3)
(2)
(1)
200/1
285/1 , 285/2
296
191
293/1
293/2
292/1 , 292/2
291
160
159
158
157
347
349/1 , 349/2
359
360
357/1 , 357/2
356/1 , 356/2
428/2
428/3
429/3
429/1
429/2
432
434
431
435
436
104/1
198/1 , 198/2 , 198/3 , 198/4 , 198/5 ,
198/6 , 198/7, 198/8/क, 198/8/ख ,
198/9
747
749
267
266/1 , 266/2 , 266/3
[भाग 1 (5)
0.288
0.729
0.005
0.024
0.178
0.058
0.202
0.128
0.567
0.011
0.227
0.156
0.567
0.259
0.072
0.004
0.071
0.006
0.029
0.016
0.012
0.118
0.059
0.092
0.007
0.004
0.115
0.064
0.25
0.243
0.123
0.244
0.005
0.229 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014 भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
275
265/1 , 265/2 , 265/3 , 265/4 ,
265/5 , 265/6
264
263
262
282/1 , 282/2
261/1 , 261/2
284
118
117, 117/2
95/3
95/2
88
121
87
123
86
124
637
636
638
635
634
614
613
606
608/1 , 608/2
605
607
604/2
610
598
596
595
557
1605 (5)
0.012
0.267
0.095
0.090
0.037
0.022
0.084
0.172
0.044
0.006
0.049
0.093
0.099
0.004
0.154
0.045
0.003
0.171
0.116
0.003
0.002
0.161
0.004
0.097
0.076
0.066
0.013
0.001
0.046
0.020
0.031
0.023
0.009
0.034
0.193 [भाग 1 1606
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.001
593/2
0.003
593/1
0.131
558
0.013
554
0.004
344
0.121
335
0.263
336
0.055
337
0.017
342
0.180
341
0.158
340
0.008
338/1
0.058
339
0.004
559
0.007
560
0.165
561
0.107
577
0.013
566
0.030
576
0.076
574
0.024
573
0.019
572
0.108
571
0.005
404/1
0.082
406
0.042
405/2
0.021
407/1 , 407/2
0.031
405/1
0.167
410
0.014
409
0.084
411/2
0.139
411/1
0.009
412
0.177
420/1 , 420/2
0.024
426
0.137
427
एफ. आर. पण्डा, सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त ( राजस्व ) .
1607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 29 अप्रैल 2014
क्र. 335- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- हटवाकला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.550 हेक्टर.
सिहावल मुख्य नहर की हटवा माइनर की हटवा सब माइनर के निर्माण हेतु
खसरा नंबर
अर्जित रकबा
(हे. में )
(2)
(1)
(अ) निजी भूमि का विवरण
0.020
101
0.050
104
0.050
105
0.050
108
0.010
109
0.040
115
0.060
116
0.060
117
0.020
457
0.020
458/मिन-1
0.010
462
0.020
463
0.030
464
467
0.050
(2)
(1)
0.050
468
0.020
472
473
0.030
0.010
476
0.020
477
0.020
480
0.010
481
0.020
483
0.050
487
0.010
488
0.250
491
501
0.110
512
0.070
0.030
509
0.030
510
0.030
565
0.050
573
574
0.070
0.010
575
624
0.020
0.030
626
0.020
623
0.030
633
634
0.060
योग ( अ) : 1.540
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि
458/मिन -2
0.010 योग (ब ) : 0.010 महायोग अब : 1.550
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर की हटवा माइनर की हटवा सब - माईनर निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1608
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 30 अप्रैल 2014
क्र. 3017 - भू- अर्जन-2014 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील - सिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- चंदौरी खुर्द, प. ह. नं. 04 ब. नं . 292
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-5.280 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा ( हे. में ) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.310
203/1
0.110
203/2
0.050
203/3
0.030
204
0.170
205
0.200
02
0.220
201/1
0.090
206/3
0.310
02
0.310
206/2
0.200
206/1
0.080
206/4
0.010
195
0.360
179
180
0.150
0.600
181/3
0.030
181/2
0.350
181/1
(2)
(1)
0.680
20/1
0.550
20/2
0.060
23/2
0.430
23/5
0.380
14
23/1
0.110
कुल योग 5.280
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3017 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम गाडरवाड़ा, प. ह. नं. 14 ब. नं. 128
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.440 हे . एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे . में )
(2)
(1)
105/14
0.010
105/3
0.020 1609
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.040
98/13
0.070
98/19
0.110
98/20
98/21
0.090
98/22
0.100
0.130
98/23
0.090
98/24
0.100
98/25
0.100
98/26
0.020
97
0.100
96/2
0.090
96/3
0.060
96/4
0.060
96/5
0.070
96/6
0.060
96/7
0.060
96/8
0.040
96/9
0.050
96/10
0.030
96/11
0.010
96/12
0.270
89/1
0.280
95
0.220
17/1
0.220
17/2
0.060
18
0.050
10/1
10/2
0.580
0.480
9/1
0.060
9/2
0.540
2
0.480
8
0.230
11
कुल योग 4.440
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 3017 - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- मारबोड़ी, प. ह . नं. 18/5 ब. नं. 485
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.19 हे . एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे . में)
(2)
(1)
0.16
724
0.53
677
0.01
723/3
678
0.61
0.10
680
0.09
685/1
0.29
685/2
0.25
685/3
0.19
712/1
0.15
712/2
0.26
676
0.07
710
0.07
711/1
0.15
711/2
0.09
711/3
0.17
694/2
कुल योग. 3.19
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
1610
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3017- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बाधी , प. ह. नं. 17/11 ब. नं. 445
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-8.61 हे . एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा ( हे . में )
(2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.44
209/1
0.23
108/1
0.26
208/1
0.07
206
0.59
0.59
111/2
0.19
114
0.16
94/2
0.64
92
0.90
90
0.07
86
0.16
88
0.29
78
0.07
76
0.28
77
(2)
(1)
0.02
73/1
0.47
73/2
0.07
74/3
74/2
0.47
0.17
74/1
0.17
25/2
0.08
24
0.56
23
0.33
22
0.32
31
0.30
12/1
0.23
32
0.21
12/3
0.27
10
कुल योग . 8.61
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3017 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- जैतपुरखुर्द, प. ह. नं. 10/11 ब. नं . 217 1611
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-7.12 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर प्रस्तावित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
81/4
0.11
0.12
213
0.31
207/6
212
0.11
210
0.11
0.51
207/5
0.12
206
0.28
201
0.10
99/1
0.20
99/2
0.03
100
0.26
98
0.40
97
0.20
105/1
0.20
105/2
106
0.07
107
0.15
0.02
104
0.27
113
0.52
176
0.26
169
175
0.64
167
0.10
0.36
168
0.07
162
0.27
160
0.36
159/4
0.07
159/1
0.29
159/2
0.61
159/6
7.12 कुल योग .
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3017- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- कन्हरगांव, प. ह. नं. 11/7 ब. नं. 46
क्षेत्रफल-4.08 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां. (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.19
594
1.18
592/2
0.14
593
0.68
606
0.36
612/3
0.62
612/1
0.22
622/1
0.27
622/2
0.25
625
624
0.17
कुल योग . 4.08
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
1612
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3017- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- जाम, प. ह. नं. 9/7 ब. नं. 204
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-6.31 हे . एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे . में)
(2)
(1)
0.35
605
0.28
604
0.01
603
0.38
602
0.27
618
0.14
619
0.96
620
0.26
623
0.07
645/1
0.45
645/2
0.60
646
0.01
277/5
0.37
277/8
0.45
277/6
0.28
277/7
0.46
277/10
0.02
277/2
0.1
273/2
0.01
277/3
0.35
273/6
(2)
(1)
273/5
0.42 0.07
273/4
कुल योग . 6.31
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3017- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-चंदौरी कला, प. ह. नं. 04 ब. नं . 161
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-10.430 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा ( हे . में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
541
0.460
0.350
543/5
0.200
543/4
0.410
543/1
546
1.100
525
0.060 1613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.100
550
552
0.350
0.450
02
0.120
526/4
0.350
526/3
0.320
528
0.250
527
0.030
151
0.320
154
0.470
160/2
0.270
160/1
0.020
157/4
0.150
161/3
0.040
164
0.060
165
0.180
169
521
0.580
0.370
523/1
0.020
523/4
0.120
516/1
0.150
517
0.220
512/1
512/2
0.170
0.430
508
0.150
507/2
0.580
02
0.300
504
0.670
505
0.120
359/1
0.230
358/1
0.060
352
0.250
351
0.180
349
0.020
339
0.160
336
0.160
338
0.030
337/2
0.190
02
0.430
343
10.430
कुल योग
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3017 A- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- सागर, प. ह. नं. 03 ब. नं. 550
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.170 हे . एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा ( हे. में)
(2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.450
377
0.600
378
0.350
371/1
0.150
370/2
0.370
368
0.130
369/2
0.040
370/2
0.170
02
0.080
359
कुल योग . 2.170
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
1614
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग आगर, दिनांक 5 मई 2014
क्र. 60 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर
(ख ) तहसील - सुसनेर
(ग) ग्राम-मगरिया
(घ) क्षेत्रफल 0.79 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जनीय क्षेत्रफल ( हे . में) (2)
(1)
0.01
91
0.02
326
0.05
390
0.28
236/4
0.04
236/5
0.01
396/1
0.14
396/2
0.18
396/3
(2) 0.06
(1) 402/2
योग . 0.79
नोट.-( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कीटखेडी मध्यम परियोजना की नहर के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली भूमि बाबत्.
(2 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 61 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर
तहसील- सुसनेर
(ख )
(ग ) ग्राम- कीटखेडी
क्षेत्रफल-8.65 हेक्टेयर.
(घ)
सर्वे नं.
अर्जनीय क्षेत्रफल ( हे . में )
(2)
(1)
0.17
4
0.12
5
0.08
6
0.08
7
0.13
8
0.17
19
0.02
20
0.29
32
0.19
47
0.19
48
0.15
51
0.09
54
0.09
55
0.13
55/902 1615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.05
315
0.03
316
0.03
317
0.01
320
0.05
403
0.07
404
0.05
411
0.12
415
0.02
416
0.12
425
0.02
426
0.04
434
0.04
439
0.04
440
0.02
441
0.01
443
0.01
444
0.04
446
0.03
482
0.03
483
0.06
484
0.13
505
0.18
506
0.01
507
0.02
514
0.02
515
0.04
689
0.01
690
0.08
701
0.03
704
1.20
237/1
237/2
0.80
238/2
0.54
2.00
239
0.80
240/1
योग . 8.65
नोट. - ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कीटखेडी मध्यम परियोजना की नहर के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली भूमि बाबत्.
(2 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 62- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर
(ख ) तहसील- सुसनेर
(ग) ग्राम-सरदारपुरा
क्षेत्रफल-2.54 हेक्टेयर .
(घ)
अर्जनीय
सर्वे नं.
क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(2)
0.500
172
0.210
186
0.040
187
0.100
188
0.170
191
0.060
222
0.020
226
0.170
227
0.150
231
0.070
232
0.060
235
0.050
258
0.030
260
0.140
261
0.020
262
0.050
277
0.200
278
0.120
279
0.060
280
0.260
289
236/2
0.060 योग . 2.54
नोट. -( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - कीटखेडी मध्यम परियोजना की नहर के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली भूमि बाबत्.
( 2 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
1616
क्र. 63 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर
(ख ) तहसील - सुसनेर
(ग) ग्राम- कादमी
(घ) क्षेत्रफल-0.096 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जनीय क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
0.096
(1) 822
योग . 0.096
नोट.- ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कीटखेडी मध्यम परियोजना की नहर के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली भूमि बाबत्.
(2 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 64- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894, (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर
(ख) तहसील - सुसनेर
(ग ) ग्राम- धतुरिया
(घ) क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर .
सर्वे नं.
अर्जनीय क्षेत्रफल ( हे . में )
(2) 0.30
(1) 38
(2)
(1)
40
0.17
0.04
76
77
0.10
0.03
532
0.08
533
0.03
534
0.08
585
586
0.13
0.96
योग .
नोट.-( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कीटखेडी मध्यम परियोजना की नहर के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली भूमि बाबत्.
(2 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 65- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर
(ख ) तहसील- सुसनेर
(ग) ग्राम- लोधाखेड़ी
(घ) क्षेत्रफल-4.21 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
अर्जनीय क्षेत्रफल ( हे. में)
(2)
(1)
0.16
325
0.01
331
0.14
333
0.2
334
0.07
338
0.07
343
0.03
344
0.07
345
0.03
347
0.07
348
0.02
349 1617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.30
465
0.15
486
0.17
489
0.18
496
0.08
499
0.05
520
0.03
521
0.05
522
0.06
525
0.06
526
0.24
485
0.02
566
0.10
567
0.04
568
0.12
569
0.10
575
0.02
576
0.03
589
0.05
602
0.05
603
0.02
608
0.05
609
0.05
610
0.04
611
0.03
612
0.01
619
0.02
660
0.12
710
0.10
729
0.15
730
0.10
803
0.03
805
0.16
810
0.14
703
0.20
811
0.02
816
0.06
326/1
0.06
326/2
326/3
0.08
योग 4.21
नोट. ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कीटखेडी मध्यम परियोजना की नहर के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली भूमि बाबत्.
(2) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 66- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर
तहसील- सुसनेर
(ख)
ग्राम-जेतपुरा
(ग )
क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर
(घ)
सर्वे नं.
अर्जनीय
क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(1)
0.14
92
0.06
94
0.03
102
0.06
103
0.04
118
0.07
119
0.06
120
0.09
121
0.09
128
0.02
69/1
0.03
86/1
0.08
86/2
योग . 0.77
नोट . ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - कीटखेडी मध्यम परियोजना की नहर के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली भूमि बाबत्.
(2) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
1618
क्र. 67 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर
(ख) तहसील- सुसनेर
ग्राम-कोठडा
(ग)
क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर
(घ)
अर्जनीय
सर्वे नं.
क्षेत्रफल (हे . में)
(2)
(1)
0.06
578
0.17
637
0.01
646
0.01
647
योग . 0.25
नोट. ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कीटखेडी मध्यम परियोजना की नहर के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली भूमि बाबत्.
(2 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 68 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर
(ख ) तहसील- सुसनेर
(ग) ग्राम- खेजडी
(घ) क्षेत्रफल-1.499 हेक्टेयर
सर्वे नं.
अर्जनीय क्षेत्रफल ( हे. में)
(2)
(1)
0.080
47
0.050
161
0.080
162
0.120
163
0.090
187
0.020
188
0.090
191
0.030
192
0.040
194
0.148
196
0.070
197
0.020
213
0.020
214
0.040
215
0.040
216
0.030
217
0.030
218
0.020
222
0.030
223
0.020
226
0.020
227
0.030
228
0.020
231
0.050
232
0.090
233
0.050
236
0.030
237
0.001
239
0.060
245
0.050
246
0.030
248
योग . 1.499
नोट. ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कीटखेडी मध्यम परियोजना की नहर के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली भूमि बाबत्.
(2 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 6 मई 2014
क्र. 105 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा ( म.प्र. )
(ख) तहसील- हनुमना
(ग) ग्राम-कचनार
(घ) क्षेत्रफल -1.607 हेक्टयर.
अर्जित रकबा ( हे . में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.608
232, 235
487 504 174/1
0.085 0.510 0.194
174/2
0.210 योग .. 1.607
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- नैया बांध योजना अन्तर्गत ग्राम कचनार.
(3 ) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण , कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 106- भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - हनुमना
(ग ) ग्राम- सेमरहा पहाड़
(घ ) क्षेत्रफल -0.328 हेक्टयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में)
(2)
(1)
0.255
39, 51/31
0.073
34/52
योग .. 0.328
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - गोबर दहा बांध नहर योजना अंतर्गत ग्राम सेमरहा पहाड़
(3 ) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण , कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 107 - भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा ( म.प्र . )
(ख) तहसील - त्योंथर
(ग) ग्राम- अमिलकोनी
(घ) क्षेत्रफल-0.132 हेक्टयर.
अर्जित रकबा ( हे . में ) खसरा क्रमांक (1) 10/1 9
(2) 0.072 0.060 योग .. 0.132
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पपौरा वियर कम स्टाप डैम निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 108 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म.प्र. )
(ख) तहसील- हनुमना
(ग ) ग्राम- धरमपुरा 1620
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
लगभग क्षेत्रफल-1.991 हेक्टेयर (घ)
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में )
(2) (1)
0.025 1242
1241
0.052 1243/11
0.021 1243/2
1243/3
0.051 1244/1
1244/2
1246/1
0.036 12462
1246/3
1246/4
0.061 1247
1248
0.061
0.114 1138
1139
0.057
0.025 1137/1
1137/2
1140/11
0.216 1140/2
1140/3
1140/4
0.022 1153
0.019 1154
0.022 1152
1159/ 1/क
0.019 1159/ 1/ख
1159/2
1167/11
0.030 1167/2
1167/3
0.030 1166
0.030 1165/1
1165/2
0.032 1061
1062
0.016
0.024 1064
1065
0.018
0.027 1069
1068
0.021 1080
0.060
0.014 1141/1
1141/2
0.016 1144/2
1144/3
1144/4
0.014 1143
(2)
(1)
1142/1
1142/2
0.033
1142/3
1142/4
1200
0.024
0.024
1199/1
1199/2
0.024
1204
1203/11
0.073
1203/2
1205
0.004
1208/1 /क
0.028
1208/ 1 /ख
1208/2
0.072
1214/1
1214/2
1217
0.178
0.024
1215
0.014
1017
0.065
1019
0.009
1025
0.028
1024
0.009
1020
0.010
1023
1026/1/क
1026/1 /ख
0.072
1026/ 1 /ग
1026/2
1026/3
0.028
994
0.012
993/1
993/2
0.060
1036
1035
0.009
0.048
1078
0.048
1075
1076
0.016
अर्जित रकबा . 1.991
शासकीय
निल
कुल अर्जित रकबा 1.991
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-जल संसाधन संभाग रीवा के अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 22nd April 2014
No.568-Confdl . - 2014- II - 2-1-2014.-Madhya Pradesh State Judicial Academy , High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting One month's Intensive Training Programme from 28-4-2014 to 23-5-2014 in the Academy. Judicial Officer , whose name and posting figure in the endoresment is directed to attend the aforesaid training programme . List of topics is also being separately annexed alongwith the order .
Conditions for the course :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the training shall not pray for adjustment .
2. The participant shall report by 9.30 a.m. on the first day of the training in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Building , Jabalpur .
3. The participant shall appear for the training in prescribed uniform ( i.e. white saree and blouse with black coat ) during entire duration of the training.
4. The participant shall bring with her Laptop Computers with peripherals and software CDs . provided by the High Court .
5. T.A. & D.A. of the participant is reimbursable only as per Government Rules .
6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participant . The Academy shall make arrangement for the conveyance of participant from the Railway Station to Academy. The Participant may inform the travel plan to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement may be made . It may, however , be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement to carriage of participant's luggage to the parked vehicle .
7. The Guest House of the Academy is located on the second and third floors of the JOTRI building . At present the lift is not functional. The participant is with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of her choice . In such a case the participant shall be entitled to T.A. & D. A. as per rules , However, it would not be possible for the Academy to make arrangements for pick up from and drop back to such place .
8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participant only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m. on the succeeding day of the end of training.
9. The participant shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the training , free of charge .
By order of Hon'ble the Chief Justice, VED PRAKASH , Registrar General .
Topics to be included in one month's Intensive Training Programme of Smt . Vidhi Saxena , I A.D.J. , Neemuch
Date 28-4-2014 to 23-5-2014
A. CRIMINAL
1. N.D.P.S. Act
2. Electricity Act
3. Prevention of Corruption Act
4. Framing of Charges
Sessions Trial 5.
Offences u/ s 304 - B , 306 and 489 - A IPC 6.
Offences u /s 409 , 420, 467 , 468 and 471 IPC 7.
Sexual offences in the light of new amendments 8.
Recording of Evidence 9.
Marshalling and appreciation of evidence 10.
11 . Criminal Appeals
12 . Criminal Revisions
13 . Review
14. Bail Matters
15. Judgment writing
16 . Dying declaration , Extra - judicial Confession , Contradictions and Omissions .
17. Section 27 of the Evidence Act , defeet in investigation.
18. Negotiable Instruments Act
19 . Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2000 .
1622
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
B. CIVIL
20. Claim cases under Motor Vehicles Act- General procedure in claim cases , death cases , injury cases , defence of Insurance Company , Theory orPay and Recover , Sections 140 and 163 - A of Motro Vehicles Act and Negligence .
21 . Land Acquisition Act
22. Framing of Issues
23. Suit for specific performance of contract 24. Civil Appeals
25. Hindu Law
26. Mahomedan Law
27. Arbitration and Conciliation Act , 1996- Section 34.
28. Temporary Injunction
29. Recording of Compromiso in Civil cases 30. Conduct Rules
31. Monthly Inspection
32. Board Management , Case Management , Stress Management , Health Management and Time Management .
C. Other subjects where concerned Judge finds problems .
PRADEEP KUMAR VYAS , Addl . Director , MPSJA . 15-4-2014.
जबलपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2014
क्र. C- 1387-दो-2-43-2013 .- श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 10 से 15 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 9 फरवरी 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 16 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 1385-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 12 से 15 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 से 17 मार्च 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 1397-दो- 3-420-80- भाग दस. श्री पी. एस. कुशवाह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2014 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 157 दिवस ( एक सौ सत्तावन दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) -19-3 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एक समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6- 1-2012- नियम/ चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना- पत्रक
1. श्री पी . एस. कुशवाह, सेवानिवृत्तः 18-10-1985 जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,
अलीराजपुर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-03-2014 3. नियुक्ति दिनांक से 18-10-1985: 1 वर्ष 4 माह से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवाअवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 27 वर्ष 22 दिन सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवाअवधि.
1623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पी . रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) . : 1 ×15= 15 दिन
क्र. C- 1860-दो- 2-35-2006 .- श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा को दिनांक 18 से 22 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 23 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण दर से ) अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की : 26-13 × 15-195 दिन
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
टीप:-खण्ड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए. : 1× 7=7 दिन
: 217 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर , दिनांक 1 मई 2014 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 60दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 157 दिन
क्र. D- 2894- दो - 2-70-2007 . श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .
क्र. D - 2896- दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शहोडल को दिनांक 3 से 7 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ अवकाश के पश्चात में दिनांक 8 एवं 9 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2014
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. C- 1857-दो- 2-44-2013.- श्रीमती पी. रायजादा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 6 से 10 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पी . रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
1624
अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
क्र. D- 2898-दो-2-26-2012 .- श्री हरिशंकर वैश्य , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 24 से 29 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 मार्च 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 30 एवं 31 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
Jabalpur , the 25th April 2014 अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ती उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
No.1507CJ - I - 161 . In the matter of departmental enquiry against Shri Ashok Kumar Jain , the then Additional District & Sessions Judge , Satna ( Since Compulsorily Retired) , having considered the enquiry report and his reply to Show cause Notice alongwith all relevant records , the High Court directs that the period of suspension of Shri Ashok kumar Jain till his compulsory retirement on 4th January 2014 AN , being justified and proer, he will not be entitle to full pay and allowances during the period of suspension . He will be entitled only to the subsistence allowance that has already been paid to him during the period of suspension.
By order of the High Court, RAJEEV KUMAR DUBEY Principal Registrar (Vigilance) .
क्र. D- 2913-दो- 2-44-2012.- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 24 से 29 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 मार्च 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 30 एवं 31 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2014 अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. C- 1567-दो-2-50-2011.- श्री पी . के. व्यास, द्वितीय संकाय सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 मार्च से 3 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सौलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 2 मई 2014
अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. व्यास , द्वितीय संकाय सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. C- 1942-दो-2-48-2013.- श्री पी. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 15 से 19 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12,13 एवं 14 अप्रैल 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 अप्रैल 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. व्यास , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय संकाय सदस्य के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. C - 1573-दो- 2-13-2014 .- श्री सुशान्त हुद्दार , रजिस्ट्रार (प्रशासन ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 5 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. वर्मा , उपरोक्तानुसार 1625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री सुशान्त हुद्दार, रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है श्री सुशान्त हुद्दार, उरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र . C- 1577-दो- 2-12-2012 .- श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, तत्कालीन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 3 से 7 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 मार्च 2014 के तथा पश्चात्में दिनांक 8 एवं 9 मार्च 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 1 मई 2014
क्र . D - 2903- दो-2-37-2011.- श्री सी.व्ही. सिरपुरकर , डायरेक्टर, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 1 से 9 अप्रैल 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, डायरेक्टर, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है ..
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार .
जबलपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2014
क्र. 577 -गोपनीय- 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
अधिकारी का नाम
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3) (1)
(2)
1
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , आष्ठा, जिला सीहोर की हैसियत से
रिक्त न्यायालय में.
श्री निवेश कुमार जायसवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , आष्टा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , आष्टा जिला सीहोर.
जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2014
क्र. 583-गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
अधिकारी का नाम
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) (2)
(1)
1 श्री अक्षय कुमार द्विवेदी , चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2 श्रीमती इन्द्रा सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 07 , विद्युत् अधिनियम, 2003 , इन्दौर.
3 श्री योगेश चन्द्र गुप्त, अष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1626
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
जबलपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2014
क्र. 590 - गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
कहां को
कहां से नाम
क्र.
(4)
(3) (2)
(1)
रीवा
रायसेन 1 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन.
मण्डलेश्वर रायसेन
2 श्री बालकृष्ण जाटव, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, मण्डलेश्वर.
सिंगरौली 3 श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी,
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मुख्यालय बैढ़न सिंगरौली मुख्यालय , बैढ़न.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
रीवा
सिविल जिला, रीवा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से रिक्त न्य्यालय में .
रायसेन सिविल जिला , रायसेन. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) के स्थान पर.
सिंगरौली
मुख्यालय बैढ़न
सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न
सिविल जिला, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली की की हैसियत से श्री एस. एन. खरे के स्थान पर.
क्र. 591 -गोपनीय- 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -
सारणी
कहां को
नाम
कहां से क्रमांक
(3)
(4)
(1)
(2)
मण्डला
1 श्री मसूद अरशद खान
महू पदस्थापना के जिले
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
का नाम (5)
मण्डला
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1627
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
2
रतलाम श्री बलराम यादव
खण्डवा 3 श्री गंगाचरण दुबे
4 श्री विकास चन्द्र मिश्र
जबलपुर
(6)
(5)
(4)
पन्ना
पन्ना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
राजगढ़
राजगढ़
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मंदसौर
मंदसौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 592 - गोपनीय- 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
सैलाना 1 श्री आशीष टांकले
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6).
(5)
(4)
इंदौर
महू
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री मोहम्मद अरशद खान के स्थान पर .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
Jabalpur , the 25th April 2014
No.D - 2789-1-7-3-2014- Pt-1 . As directed , it is hereby notified that all communications addressed to President , Madhya Pradesh State Consumer Dispute Redressal Commission , Bhopal , henceforth be sent at the following address:-
President,
Madhya Pradesh State Consumer Dispute Redressal Commission , Plot No. 76 , Arera Hills , New Central. School ,
Bhopal (M.P. )
By order of Registrar General , SUSHANT HUDDAR , Registrar (Admn . ) .
Jabalpur, the 9th April 2014
No. D - 798 - III - 6-3-57 - IX . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974 ) and in supersession of its earlier Notification No. B - 763 - III -6-3-57 - IX , Jabalpur, Dated 15 February 2011 , the Hight Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate, First Class Shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property (Unlawful Possession) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
1628
Act, 1966 (No. 29 of 1966 ) and under Section 137 to 147 , 150 to 157, 159 to 168 , 172 to 176 of the India Railways Act , 1989 (Act No. 24 of 1989 ) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate , First Class can take cognizance , arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue Districts shown in Column No. (4) of the said Table with effect from the date of his assumption of charge of his office namely:-
TABLE
Local Area S. No.
Name of Magistrate
(4)
Head Quarter (3)
(2)
(1)
1
Bhopal
Shri Alok Mishra , XXIst CJ - I & JMFC , Bhopal .
Bhopal , Sehore , Ujjain , Guna, Ashoknagar Indore , Shajapur , Ratlam , Khandwa Burhanpur Sagar , Vidisha , Hoshangabad , Harda , Betul , Gwalior , Jabalpur , Satna , Morena , Narsinghpur, Rewa , Neemuch , Bhind , Katni , Chhatarpur Shahdol , Umaria , Anoppur , Chhindwara & Sheopur .
No. D- 800 - III - 6-3-57 - X . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and in supersession of its earlier Notification No. B- 3212- III- 6-3- 57 -X, Jabalpur , Dated 15th December 2011 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate, First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property ( Unlawful Possession ) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147 , 150 to 157, 159 to 168 , 172 to 176 of the Indian Railways Act , 1989 (Act No. 24 of 1989 ) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate , First Class can take cognizance , arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue Districts shown in Column No. (4) of the said Table with effect from the date of his assumption of charge of his office namely:-
TABLE
Local Area S. No.
Name of Magistrate
(4)
(2)
Head Quarter (3)
(1)
1
Jabalpur
Shri Manish Kumar Shrivastava , IInd CJ - I & JMFC , Jabalpur .
Jabalpur , Khandwa , Hoshangabad , Bhopal , Sehore , Raisen , Vidisha , Gwalior , Sagar , Rewa . Satna , Datia , Morena , Shahdol , Chhindwara , Mandla , Seoni Tikamgarh , Balaghat , Narsinghpur , Betul , Chhatarpur , Damoh , Sidhi & Katni .
By order of the High Court , S. S. RAGHUVANSHI , Registrar (DE) .
Jabalpur , the 9th April 2014
No. D- 2574 -- III - 6-6-84 - II - Corrigendum. The High court of Madhya Pradesh Jabalpur Notification No. C/274, dated 9th January 2013 as far as it relates to the designation of Shri B. P. Pandey , Presiding Officer of the Court of Vth ASJ, Rewa for the speedy /trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating/ thereto , of the Distirct Headquarter Rewa is concerned is in Situ.
The High Court Notification No. B - 714 , dated 3rd April 2014 be treated as withdrawn .
S. S. RAGHUVANSHI , Registrar (DE) .
1629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
प्रशासन अकादमी
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
संशोधित विभागीय परीक्षा का सूचना तथा कार्यक्रम
भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2014
क्र. 2739-1214-अका- 2014- विपप्र. प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षा की अधिसूचना क्रमांक 2435- 1214-अका- 2014-विपप, दिनांक 11 अप्रैल 2014 को जारी की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उक्त विभागीय परीक्षा दिनांक 21 जुलाई, 2014 से आयुक्त, भोपाल , जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन , ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम, होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगी:-
समय (3)
प्रश्न- पत्र का विषय
(2)
स. क्र. (1)
दिनांक 21 जुलाई 2014
प्रातः 10.00 से दो. 1.00 बजे तक.
1 प्रश्न-पत्र- प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रात: 10.00 से दो. 1.00 बजे तक.
2 प्रश्न-पत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित )
-तदैव- 3 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये , ( पुस्तकों सहित )
प्रातः 10.00 से दो. 1.00 बजे तक.
प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये 4 (केवल नियमों की पुस्तकों सहित )
-तदैव- 5 प्रश्न- पत्र- पहला सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,
-तदैव- 59 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
6 प्रश्न- पत्र- दूसरा दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना ) सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 7 प्रश्न- पत्र- दूसरा सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
-तदैव- 8 प्रश्न- पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 60 प्रश्न- पत्र- भू- योजन तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
[ भाग 1 1630
(3)
(2)
(1)
दिनांक 22 जुलाई 2014
प्रात: 10.00 से दो.
1.00 बजे तक.
9 प्रश्न - पत्र- पहला प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) भाग- ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 10 प्रश्न- पत्र-पहला प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . भाग- बी.
-तदैव- 11 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी.
-तदैव- 12 प्रश्न- पत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 13 प्रश्न- पत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 14 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये
-तदैव- 61 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
15 प्रश्न- पत्र दूसरा प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व आदिम जाति कल्याण एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 16 प्रश्न- पत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 17 प्रश्न- पत्र तीसरा- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
- तदैव- 18 प्रश्न- पत्र- समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 19 प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 62 प्रश्न- पत्र-लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .
दिनांक 23 जुलाई 2014
प्रातः 10.00 बजे से दो.
1.00 बजे तक 20 प्रश्न- पत्र तीसरा- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 21 प्रश्न-पत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 22 प्रथम- वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव- 23 प्रश्न- पत्र पहला - प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.
1631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
24 प्रश्न- पत्र- " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये .
प्रातः 10.00 बजे से 1.00 बजे तक.
-तदैव- 63 प्रश्न- पत्र- स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 2.00 बजे से प्रश्न- पत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.
25
-तदैव- 26 प्रश्न- पत्र - सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- प्रश्न- पत्र-" पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )
27
- -तदैव- 28 प्रश्न- पत्र दूसरा - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव- 29 प्रश्न- पत्र तीसरा- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
-तदैव- 30 प्रश्न- पत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. ว
-तदैव- 31 प्रश्न- पत्र चौथा प्रश्न- पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के) भाग -1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण , सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
-तदैव- 32 प्रश्न- पत्र- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 64 प्रश्न - पत्र- विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दिनांक 24 जुलाई 2014
प्रातः 10.00 बजे से दो. 1.00 बजे तक 33 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 34 प्रश्न- पत्र प्रथम-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 35 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 36 प्रश्न- पत्र-" न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )
-तदैव- 37 प्रश्न-पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 38 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित )- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 39 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 40 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 41 प्रश्न-पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 66 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मई 2014
(3)
(2)
(1)
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42 प्रश्न - पत्र द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 43 प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 44 प्रश्न - पत्र द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 67 प्रश्न-पत्र द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
दिनांक 25 जुलाई 2014
प्रातः 10.00 बजे से दो.
11.00 बजे तक.
45 प्रश्न- पत्र लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 46 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10.00 बजे से दो. 1.00 बजे तक.
47 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 48 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 49 प्रश्न- पत्र द्वितीय- मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 50 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वनक्षेत्रपालों के लिये.
-तदैव- 65 प्रश्न-पत्र- पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया- जिलाध्यक्षों, उप जिलध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 68 प्रश्न- पत्र तृतीय - महिला एवं बाल कल्याण- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
51 प्रश्न- पत्र- लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा , पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 52 प्रश्न- पत्र - लेखा प्रथम भाग -2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
53 प्रश्न- पत्र-सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .
-तदैव- 54 प्रश्न पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव- 55 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 56 प्रश्न- पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 69 प्रश्न- पत्र चतुर्थ- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2014
भाग 1 ]
दिनांक 26 जुलाई 2014
प्रातः 10.00 बजे से दो.
58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.
12.00 बजे तक.
नोट :-
1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी . उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होगी.
2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.
3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा , दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है . ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी . परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण- पत्रों को आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे . संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 जून, 2014 तक भेजेंगे .
4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . यह प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .
5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण - पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है. एस.सी. /एस.टी . दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाय.
सुधीर कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.