मध्यप्रदेश
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 21 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2014- ज्येष्ठ 2 , शक 1936
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2014
क्र. एफ ए- 5-11-2013- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री सुभाष काकड़े, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश अवधि
अ. क्र.
कुल दिन (1)
(3)
तीन दिन 1 (2) दिनांक 12 फरवरी 2014 से दिनांक 14 फरवरी 2014 तक
पांच दिन 2 दिनांक 24 फरवरी 2014 से दिनांक 28 फरवरी 2014 तक.
1635
अवकाश का प्रकार
अभियुक्ति (5)
(4) पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 एवं 23 फरवरी 2014 एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014.
1636
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
क्र. एफ ए- 5-27-2012- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस. एस. केमकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , इन्दौर, खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश अवधि (2)
कुल दिन (3) अ. क्र. (1)
पांच दिन 1 दिनांक 17 फरवरी 2014 से 21 फरवरी 2014 तक.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2014
फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस- ब ( एक) .-उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य श्री बलबीर सिंह परमार, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 1 अप्रैल 2014 को मान्य करते हुए उनका त्यागपत्र दिनांक 31 मार्च 2014 के अपराह्न से स्वीकृत करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रहास व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 8 मई 2014
क्र. एफ-1 ( ए) 18-1982- ब- 2- दो. श्री सुरेन्द्र सिंह , भापुसे , महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, भोपाल को दिनांक 21 से 30 मई 2014 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ केलोंग ( हिमाचल प्रदेश ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री सुरेन्द्र सिंह
स्वयं पत्नी
2. श्रीमती मीरा सिंह
(2) उक्त यात्रा हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण /समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
अवकाश का प्रकार
(4)
अभियुक्ति (5)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
(4) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री सुरेन्द्र सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 (ए) 20-06-ब-2-दो. ( 1 ) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 मई से 7 जून 2014 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 17, 18 मई एवं 8 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती विनिता मालवीय, रापुसे सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उप पुलिस महानिरीक्षक , प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 मई 2014
क्र. एफ - 3-29-2014- बत्तीस. - राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 संशोधन 1996 की धारा 17 -क ( 1 ) के अन्तर्गत शुजालपुर विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. यह समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी: -
संस्था/पता
समिति में पद व्यक्ति का नाम/पद
अधिनियम की धारा 17-क ( 1 ) खण्ड
(4)
(3)
(2)
(1)
सदस्य अध्यक्ष
(क)
नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर
सदस्य अध्यक्ष
जिला पंचायत, शाजापुर
(ख)
सदस्य सांसद
संसदीय क्षेत्र , देवास , शाजापुर
(ग)
सदस्य विधायक
(घ)
विधान सभा क्षेत्र, शुजालपुर
(ङ)
लागू नहीं
लागू नहीं
सदस्य अध्यक्ष
(च)
जनपद पंचायत, शुजालपुर
सदस्य 1. सरपंच
ग्राम पंचायत , पिपलोद
(छ)
(पिपलोद, धारिया खेड़ी )
सदस्य 2. सरपंच
ग्राम पंचायत, चित्तोडा ( चित्तोडा, सलमपुर, झिरन्या)
सदस्य 3. सरपंच
ग्राम पंचायत, ताजपुर उकाला ( ताजपुर उकाला,
सेसरामपुर, मडावर) .
सदस्य 4. सरपंच
ग्राम पंचायत, खेडी नगर ( राणूगंज )
सदस्य 5. सरपंच
ग्राम पंचायत, अखत्यारपुर ( अखत्यारपुर नान्याखेडी )
सदस्य 6. सरपंच
ग्राम पंचायत, मोहम्मदखेड़ा ( महुघाट )
सदस्य 7. सरपंच
ग्राम पंचायत , कमल्या ( कमल्या, नांदासुरा )
सदस्य 8. सरपंच
ग्राम पंचायत , भीलखेड़ी ( भीलखेड़ी)
सदस्य 9. सरपंच
ग्राम पंचायत, किसोनी (किसोनी )
सदस्य 1. प्रतिनिधि
इस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर आफ इण्डिया
(ज)
का प्रतिनिधि.
सदस्य 2. प्रतिनिधि
कॉउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर का प्रतिनिधि
सदस्य 3. प्रतिनिधि
इस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स इंडिया का प्रतिनिधि
सदस्य 4. प्रतिनिधि
जिलाध्यक्ष, शाजापुर
सदस्य 5. वनमण्डलाधिकारी वन विभाग , शाजापुर
सदस्य 6. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , शाजापुर
सदस्य 7. महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, शाजापुर
संयोजक उप संचालक
(झ)
नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , देवास.
1638
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भोपाल , दिनांक 13 मई 2014
क्र. एफ- 3-6-2014- बत्तीस. - राज्य शासन एतद्वारा कलेक्टर एवं सचिव जिला योजना समिति , गुना द्वारा जारी आदेश क्रमांक- 554- जियोस - सग - गुना, दिनांक 8 अगस्त 2001 को गुना विकास योजना प्रारूप 2011 हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 - क ( 1 ) के तहत गठित समिति के गठन संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए गुना विकास योजना प्रारूप 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है.. उक्त समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-
व्यक्ति का नाम/पद अधिनियम की धारा 17-क ( 1 ) खण्ड
(1)
(2)
अध्यक्ष संस्था/पता
समिति में पद
(4) (3)
सदस्य
नगरपालिका, गुना
(क)
अध्यक्ष (ख)
सदस्य
जिला पंचायत, गुना
सांसद
सदस्य
संसदीय क्षेत्र, गुना
(ग)
विधायक (घ)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, गुना
(ङ)
लागू नहीं
अध्यक्ष
लागू नहीं
सदस्य
जनपद पंचायत, गुना
(च)
1. सरपंच (छ)
2. सरपंच
3. सरपंच
4. सरपंच
5. सरपंच
6. सरपंच
7. सरपंच
8. सरपंच
9. सरपंच
10. सरपंच
11. सरपंच
1. प्रतिनिधि (ज)
सदस्य
ग्राम पंचायत, सकतपुर ( सकतपुर)
सदस्य
ग्राम पंचायत, पिपरोदा खुर्द ( पिपरोदा खुर्द )
सदस्य
ग्राम पंचायत, सिधाडी ( ग्राम चक सिघाडी )
सदस्य
ग्राम पंचायत, सिधाडी ( ग्राम सिघाडी)
सदस्य
ग्राम पंचायत, महुगढा ( ग्राम बमोरी बुजुर्ग)
सदस्य
ग्राम पंचायत, हिलगना ( ग्राम हिलगना)
सदस्य
ग्राम पंचायत, हिलगना ( ग्राम हीरापुर)
सदस्य
ग्राम पंचायत, विनायकखेड़ी ( ग्राम विनायकखेड़ी)
सदस्य
ग्राम पंचायत , विनायकखेड़ी ( ग्राम मुहालपुर)
सदस्य
ग्राम पंचायत, विनायकखेड़ी ( ग्राम सोजना)
सदस्य
ग्राम पंचायत, हरीपुर ( ग्राम माधोपुर)
सदस्य
कलेक्टर, जिला गुना
2. प्रतिनिधि
3. प्रतिनिधि
सदस्य
कॉउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नई दिल्ली
सदस्य
इंस्ट्रीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स
4. प्रतिनिधि
सदस्य
इस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स
5 कार्यपालन यंत्री
सदस्य
लोक निर्माण विभाग गुना
6. कार्यपालन यंत्री
7. कार्यपालन यंत्री
उप संचालक (झ)
सदस्य
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , गुना
सदस्य
मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण कम्पनी , गुना
संयोजक
नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय गुना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 मई 2014
क्र. एफ- 23-3-2012- उन्नीस सा.- मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम , 2004 ( क्रमांक 11 सन् 2005 ) की धारा 3 के खण्ड ( दो ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारिणी में यथाविनिर्दिष्ट मार्ग को मध्यप्रदेश में मुख्य जिला मार्ग के रूप में घोषित तथा वर्गीकृत करता है , अर्थात्ः-
जिला मार्ग क्रमांक
लंबाई जिले का नाम
मुख्य जिला मार्ग
अनुक्रमांक
(कि.मी. में )
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
36.80
23
1
धार
निसरपुर पडियाल अली डही मार्ग (मुख्य जिला मार्ग क्रमांक-23)
44.00
24
2
धार
सेमदा-कानवन -बिडवान- शेरगढ़ - बरमण्डल -लावरिया मार्ग . ( मुख्य जिला मार्ग क्रमांक 24) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 15 मई 2014
क्र. एफ- 23-3-2012- उन्नीस सा.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अन्तर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 23-3-2012- उन्नीस सा, दिनांक 15 मई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 15th May 2014
No. F- 23-3-2012 - XIX - G . In exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of section 3 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam , 2004 (No. 11 of 2005 ) , the State Government hereby declare and classify the road specified in the table given below as major District Road in Madhya Pradesh namely:-
TABLE
Name of District
Detail of MDR
Length in KM. (5) (2)
No. of MDR (4)
(3)
S. No. (1)
23
36.80 Km .
Dhar
1
Nisrpur Padiyaal Ali Dahi Road (MDR No. 23 )
44.00 Km .
24
2
Dhar
Semda Kanvan Bidwan Shergarh Barmandal Lawariya Road (MDR No. 24) .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJEEV SHARMA , Dy. Secy.
1640
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स , भोपाल ( म. प्र. ) -462011
आदेश
भोपाल, दिनांक 12 मई 2014
क्र. एफ. 67-251-10- तीन-837.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद सेमरिया, जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती मनगिरिया , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सेमरिया जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 18 जनवरी , 2010 ( 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के पत्र क्र. 664- स्था. निर्वा. -11 , दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती मनगिरिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती मनगिरिया को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
कलेक्टर रीवा ने अपने पत्र दिनांक 7 जून 2012 के संलग्न अभ्यर्थी श्रीमती मनगिरिया के कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 अक्टूबर 2011 की प्रति आयोग को प्रेषित की जिसमें अंकित किया कि अभ्यर्थी श्रीमती मनगिरिया ने कारण बताओ नोटिस लेने से इंकार किया. अतः अभ्यर्थी के नोटिस लेने से इंकार करने पर नोटिस के संबंध में पंचनामा बनाया गया तथा गवाहों के समक्ष नोटिस की प्रति चस्पा की गई.
उपरोक्त स्थिति में कलेक्टर, रीवा के पत्र दिनांक 7 जून 2012 द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती मनगिरिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद सेमरिया जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश भोपाल, दिनांक 12 मई 2014
क्र. एफ. 67-127-10-तीन- 849.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद सिलवानी जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री अख्तरी बी सादिक कुरैशी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सिलवानी जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री अख्तरी बी सादिक कुरैशी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री अख्तरी बी सादिक कुरैशी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 फरवरी , 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री अख्तरी बी सादिक कुरैशी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री अख्तरी बी सादिक कुरैशी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनाकं 4 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री अख्तरी बी सादिक कुरैशी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री अख्तरी बी सादिक कुरैशी ने कोई निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री अख्तरी बी सादिक कुरैशी को दिनांक 15 अप्रैल 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई , जबकि अभ्यर्थी सुश्री अख्तरी बी सादिक कुरैशी को व्यक्तिगत
1641 सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 21 फरवरी 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 10 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री अख्तरी बी सादिक कुरैशी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद सिलवानी जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश भोपाल, दिनांक 12 मई 2014
क्र. एफ. 67-127-10- तीन- 850.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
1642
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद सिलवानी जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री आशमा बी ( मंसूरी ) अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सिलवानी, जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री आशमा बी ( मंसूरी ) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री आशमा बी ( मंसूरी ) को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 फरवरी , 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री आशमा बी ( मंसूरी ) से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री आशमा बी ( मंसूरी ) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 19 मार्च 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनाकं 3 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री आशमा बी ( मंसूरी ) को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री आशमा बी मंसूरी ने कोई निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री आशमा बी ( मंसूरी ) को दिनांक 15 अप्रैल 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री आशमा बी ( मंसूरी ) को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 21 फरवरी 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 3 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री आशमा बी ( मंसूरी ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद सिलवानी, जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश भोपाल, दिनांक 12 मई 2014
क्र. एफ. 67-127-10- तीन- 851.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद सिलवानी, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री शकुन सेन श्री राम सेन अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सिलवानी , जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम का घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार 1643
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
सुश्री शकुन सेन श्री राम सेन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शकुन सेन श्री राम सेन को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 फरवरी , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री शकुन सेन श्री राम सेन से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री शकुन सेन श्री राम सेन को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनांक 4 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , आयोग द्वारा सुश्री शकुन सेन श्री राम सेन को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री शकुन सेन श्री राम सेन ने कोई निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री शकुन सेन श्री राम सेन को दिनांक 15 अप्रैल 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री शकुन सेन श्री राम सेन को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 21 फरवरी 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 4 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शकुन सेन श्री राम सेन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद सिलवानी , जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 12 मई 2014
क्र. एफ. 67-127-10- तीन- 852.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद सिलवानी जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री मुन्नी बी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सिलवानी , जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम का घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मुन्नी बी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मुन्नी बी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 फरवरी , 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री मुन्नी बी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री मुन्नी बी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 22 मार्च 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनांक 6 अप्रैल 2010 1644
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , आयोग द्वारा सुश्री मुन्नी बी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से प्राप्त पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री मुन्नी बी ने कोई निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री मुन्नी बी को दिनांक 15 अप्रैल 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया . अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री मुन्नी बी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 21 फरवरी 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 11 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मुन्नी बी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद सिलवानी , जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 12 मई 2014
क्र. एफ. 67-127-10- तीन- 853.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
[भाग 1 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद सिलवानी, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री रजिया बेगम " सुन्दर फल" अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सिलवानी, जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम का घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रजिया बेगम " सुन्दर फल " द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रजिया बेगम " सुन्दर फल " को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 फरवरी , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री रजिया बेगम " सुन्दर फल " से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री रजिया बेगम " सुन्दर फल " द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 19 मार्च 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनांक 3 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री रजिया बेगम " सुन्दर फल " को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री रजिया बेगम " सुन्दर फल " ने कोई निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विराचोपरांत अभ्यर्थी सुश्री रजिया बेगम " सुन्दर फल" को दिनांक 15 अप्रैल 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया . अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई , जबकि अभ्यर्थी सुश्री रजिया बेगम " सुन्दर फल " को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 21 फरवरी 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 19 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रजिया बेगम " सुन्दर फल " को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सिलवानी , जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाताहै.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश भोपाल, दिनांक 12 मई 2014
क्र. एफ. 67-127-10- तीन-854.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सिलवानी जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री सुलेखा सोनी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सिलवानी जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सुलेखा सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सुलेखा सोनी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 जारी किया गया . कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री सुलेखा सोनी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री सुलेखा सोनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मार्च 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनांक 10 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री सुलेखा सोनी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री सुलेखा सोनी ने कोई निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री सुलेखा सोनी को दिनांक 15 अप्रैल 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया . अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई , जबकि अभ्यर्थी सुश्री सुलेखा सोनी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 21 फरवरी 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 20 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सुलेखा सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सिलवानी जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
1646
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
आदेश
भोपाल , दिनांक 12 मई 2014
क्र. एफ. 67-130-10- तीन - 856.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् उदयपुरा जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री मणि विश्नोई अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् उदयपुरा जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी , 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मणि विश्नोई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मणि विश्नोई को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री मणिविश्नोई से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री मणि विश्नोई का कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 मार्च 2010 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अतः उनको दिनांक 26 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री मणिविश्नोई को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री मणि विश्नोई ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विराचोपरांत अभ्यर्थी सुश्री मणि विश्नोई को दिनांक 15 अप्रैल 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री मणिविश्नोई को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 20 फरवरी 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 29 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मणि विश्नोई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, उदयपुरा जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश भोपाल, दिनांक 12 मई 2014
क्र. एफ. 67-248-10- तीन- 865.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के 1647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
अभ्यर्थी श्रीमती हसीना बेगम को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 4 मार्च 2014 की तामीली विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी .
परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती हसीना बेगम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् नईगढ़ी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष ( 05 वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् नईगढ़ी जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती हसीना बेगम अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् नईगढ़ी जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के पत्र क्र. 664-स्था. निर्वा.-2011 , दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती हसीना बेगम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) संशोधित अधिसूचना भोपाल, दिनांक 12 मई 2014
पृ. क्र. 3126-472 -अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन , द्वारा विभागीय परीक्षा माह जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- वन विधि ( बिना पुस्तकों के) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 1740-489- अका-विपप्र-2013 , दिनांक 12 मार्च 2013 को जारी की गई थी, में इन्दौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी सुश्री हेमलता साहू, सहायक वन संरक्षक, अंकित है के स्थान पर अब सुश्री हेमलता शाह, सहायक वन संरक्षक पढ़ा जाए.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती हसीना बेगम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 सितम्बर , 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्रीमती हसीना बेगम द्वारा कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अपना अभ्यावेदन दिनांक 5 अक्टूबर 2011 प्रस्तुत किया. प्राप्त अभ्यावेदन को व्यय लेखा के परीक्षण एवं स्वीकार्यता के संबंध में कलेक्टर, रीवा को प्राप्त अभ्यावेदन प्रेषित किया गया. कलेक्टर, रीवा ने परीक्षण उपरान्त अपने पत्र दिनांक 6 जनवरी 2014 में अभिमत दिया है कि श्रीमती हसीना बेगम द्वारा पूर्व नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी के समक्ष निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल होना बताया गया है, किन्तु साक्ष्य में कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की है .
(2 ) इसी प्रकार प्रश्नपत्र सामान्य विधि द्वितीय ( पुस्तकों सहित) की अधिसूचना क्रमांक 1742-458-अका- विपप्र-2013 , दिनांक 12 मार्च 2013 एवं प्रश्नपत्र - प्रक्रिया एवं लेखा तृतीय ( पुस्तकों सहित ) की अधिसूचना क्रमांक 1744-474-अका-विपप्र-2013, दिनांक 12 मार्च 2013 को जारी की गई थी, में इन्दौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी सुश्री हेमलता साहू, सहायक वन संरक्षक, अंकित है के स्थान पर अब सुश्री हेमलता शाह, सहायक वन संरक्षक पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी श्रीमती हसीना बेगम को दिनांक 15 अप्रैल 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई , जबकि 1648
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 28 अप्रैल 2014
क्र. 18-18 - बंधक श्रमिक- 2014.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, मैहर, जिला सतना का गठन किया जाता है. मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा " .
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख ) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है.
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी है.
(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो.
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.
1. अनुविभागीय अधिकारी , मैहर, जिला सतना
1. थाना प्रभारी, मैहर
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , मैहर 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग, मैहर.
1. श्री कमलेश सुहाने ग्राम पो . सभागंज , सतना
2. श्री अच्छेलाल पटेल ग्राम पो. सडेरा, सतना.
1. श्री कन्छेदीलाल प्रजापति मैहर सतना
2. लल्लूसिंह नेताम, ग्राम पो. , अमुआ
3. सुदामा प्रजापति मैहर.
1. तहसीलदार मैहर, सतना
1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक अनुविभाग मैहर, सतना.
क्र. 18-18 - बंधक श्रमिक- 2014.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, रामपुर बाघेलान, जिला सतना का गठन किया जाता है. मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा " .
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख ) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है .
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी है.
(घ ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हों तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हों.
1. अनुविभागीय अधिकारी , रामपुर बाघेलान, जिला सतना 1. थाना प्रभारी , रामपुर बाघेलान
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, रामपुर बाघेलान, सतना.
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग , रामपुर बाघेलान.
1. श्री रामभुवन पाण्डेय , ग्राम पो. तपा सतना
2. श्री झल्लापाल , ग्राम पो. बगहाई, सतना.
1. श्री रामपाल साकेत, ग्राम पो. इटैरा , सतना
2. कमलेश आदिवासी ग्राम पो. रिछहरी
3. सन्तोष केवट ग्राम पो . सिधौली.
भाग 1 ]
1649
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है .
1. तहसीलदार रामपुर बाघेलान, सतना
1. प्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक अनुविभाग रामपुर बाघेलान सतना.
क्र. 18-18 - बंधक श्रमिक-2014.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, नागौद जिला सतना का गठन किया जाता है . मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा " .
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख ) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है.
( ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हैं.
(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हों.
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है .
1. अनुविभागीय अधिकारी, नागौद, जिला सतना
1 . थाना प्रभारी , नागौद
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, नागौद 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग, नागौद.
1. श्री रमेश पटेल, ग्राम पो . करहिया सतना
2. श्री श्यामसुन्दर सर्वोदय ग्राम पो. कुलगढ़ी सतना.
1. श्री रामशिरोमणि कोरी सिंहपुर, सतना
2. ज्वाला प्रसाद रावत, ग्राम पो. बॉधी मैहार
3. नत्थू बसोर उचेहरा .
1. तहसीलदार नागौद, सतना
1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक अनुविभाग नागौद, सतना.
क्र. 18-18 - बंधक श्रमिक-2014 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम , 1976 की धारा 13 ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति , अमरपाटन, जिला सतना का गठन किया जाता है. मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा " .
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख ) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है.
(ग ) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हैं .
(घ ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हों तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हों.
1. अनुविभागीय अधिकारी , अमरपाटन, जिला सतना 1. थाना प्रभारी , अमरपाटन
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , अमरपाटन 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग , अमरपाटन.
1. श्री सिया राम पटेल ग्राम पो . खरमसेडा, सतना 2. श्री रामदिनेश पयासी, ग्राम पो. बडाइटमा, सतना.
1. श्री भगवानदास बंसल, अमरपाटन, सतना
2. प्रेमलाल कोल अमरपाटन
3. श्रीमती रन्नू कोल ककरा , अमरपाटन.
1650
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है .
1. तहसीलदार, अमरपाटन, सतना
1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक अनुविभाग अमरपाटन सतना.
क्र. 18-18 - बंधक श्रमिक- 2014.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम 1976 की धारा 13 ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, रघुराजनगर, जिला सतना का गठन किया जाता है. मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ".
धारा 13 ( 3)
(क) अध्यक्ष
(ख ) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया हैं.
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हैं .
( घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हों तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हों.
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.
1. अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर, जिला सतना 1 . नगर पुलिस अधीक्षक, सतना
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , रघुराजनगर सतना.
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग, रघुराजनगर.
1. श्री रामशिरोमणि ( कामता ) जैसवाल डिलौरा सतना 2. श्री सन्दर्भ सिंह, सतना.
1. श्री दिलीप समुद्रे बजरहा टोला सतना
2. गुलाब चौधरी बगहा
3. रोशन कुमार रावत कोलान बस्ती सतना
1. तहसीलदार रघुराजनगर, सतना
1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक अनु. रघुराजनगर, सतना.
क्र. 18-18 - बंधक श्रमिक- 2014.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम 1976 की धारा 13 ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " जिला स्तरीय सतर्कता समिति, सतना जिला का गठन किया जाता है . मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा " .
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख ) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है.
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हैं.
(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हों तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हों.
(ङ) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है .
1. कलेक्टर, जिला सतना
1. पुलिस अधीक्षक, सतना
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना 3. आदिम जाति कल्याण विभाग , सतना.
1. श्री राजेन्द्र साहू, भरहुत नगर, सतना
2. श्री ददोली पाण्डेय , डिलौरा , सतना.
1. श्री शंकर प्रजापति, बजरहा टोला, सतना
2. केशव कोरी सिद्धार्थ नगर, सतना
3. कमलेश कोरी, रामना, टोला सतना.
1. प्रबंधक, लीड बैंक, जिला सतना.
मोहन लाल मीना, कलेक्टर .
1651
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला- विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल 2014
क्र. 940-49-7- जागीर - 2014.- बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला विदिशा , जिला एवं उपखण्डों के लिये सतर्कता समितियों का गठन निम्नानुसार करता हूँ:-
जिला स्तरीय सतर्कता समिति, विदिशा धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ए) के अधीन
अध्यक्ष
जिला दण्डाधिकारी , विदिशा
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री खूबचन्द्र अहिरवार, लुहांगी मोहल्ला विदिशा 2. श्री अनिल सोनकर, निवासी विदिशा
3. श्री निरपत सिंह कुशवाह, निवासी विदिशा धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री यतिन्द्र बहुगुणा, निवासी विदिशा
2. श्रीमती मिथलेश अग्रवाल, नंदवाना विदिशा धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी) के अधीन
सदस्य
1. पुलिस अधीक्षक, विदिशा
2. मुख्य कार्यपालन अधि. जिला पंचायत, विदिशा 3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , विदिशा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
1. अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, विदिशा 1. विदिशा जिले के उपखण्ड-विदिशा
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए) के अधीन
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) विदिशा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी) के अधीन
सदस्य
1. श्री संतोष अहिरवार, निवासी माता मंदिर रोड मोहनगिरी , विदिशा.
2. श्री हरप्रसाद आदिवासी ग्राम इकोदिया
3. श्रीमती खूबीबाई पत्नि श्री राधे आदिवासी निवासी पूरनपुरा , विदिशा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी) के अधीन
सदस्य
1. श्री मोहन जैन, निवासी खरीफाटक रोड विदिशा 2. श्री भानुप्रकाश सिंह राजपूत, निवासी खाईखेड़ा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड (डी) के अधीन
सदस्य
1. नगर पुलिस अधीक्षक, विदिशा.
2. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , विदिशा .
3. अनुविभागीय अधिकारी , कृषि विदिशा
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
1. प्रबंधक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , विदिशा 2. विदिशा जिले के उपखण्ड-लटेरी
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए) के अधीन
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , लटेरी धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
श्री लक्ष्मण सिंह अहिरवार, निवासी , लटेरी 1 .
2. श्रीमती गीताबाई अहिरवार, निवासी लटेरी 3. श्री इल्यास खाँ, ग्राम अमराई.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
श्री भगवान सिंह कुशवाह, ग्रा. जावती 1.
श्री स्वदेश जैन , मुरारिया 2.
3. श्रीमती शांतिबाई भील, ग्राम ताजपुरा .
1652
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी) के अधीन
सदस्य
1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , लटेरी 2. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लटेरी
3. नगर पंचायत , लटेरी .
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, लटेरी धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ) के अधीन
सदस्य
तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील, लटेरी 3. विदिशा जिले के उपखण्ड-सिरोंज
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए) के अधीन
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) सिरोंज धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री अमोल सिंह , जाटव, निवासी मलसीपुर सिरोंज 2. श्री रामरचण शाक्य, निवासी सिरोंज
3. श्री दौलत सिंह नायक, ग्राम गंगाखेड़ीखुर्द.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री लाखन सिंह गुर्जर, निवासी कांकरखेड़ीखुर्द 2. श्री बारेलाल सेहरिया , ग्राम भूकरी पंचा, पैकोली धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी) के अधीन
सदस्य
1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , सिरोंज 2. थाना प्रभारी , सिरोंज .
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, हाजीपुर सिरोंज.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन
सदस्य
तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील , सिरोंज.
4. विदिशा जिले के उपखण्ड-कुरवाई
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अधीन
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) कुरवाई धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
श्रीमती दुर्गाबाई पंथी, वार्ड नं. 13 , कुरवाई 1.
2. श्री गोपाल सिंह गौंड, निवासी कुरवाई
3. श्री करोड़ी सिंह , ग्राम उकावद.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी) के अधीन
सदस्य
1. श्री सीताराम सैनी, निवासी कुरवाई
2. श्री विमल कुमार जैन , निवासी पठारी.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी) के अधीन
सदस्य
1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, कुरवाई 2. थाना प्रभारी, कुरवाई.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
प्रबंधक, विदिशा, भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुरवाई.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन
सदस्य
तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील , कुरवाई.
5. विदिशा जिले के उपखण्ड- नटेरन
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए) के अधीन
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) नटेरन 1653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री हरिचरण अहिरवार, ग्राम शमशाबाद, अ. जा.
2. श्री खिलान सिंह जाटव, ग्रा. करबाखेड़ी , अ. जा.
3. श्री हुकुम सिंह मोंगिया, ग्राम किशनपुर, अ. ज. जा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री नारायण सिंह कुशवाह, ग्राम लखहार.
2. श्रीमती रामकलीबाई कुशवाह, पत्नी श्री लखन सिंह कुशवाह ग्राम आमखेड़ाकालू.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अधीन
सदस्य
1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , नटेरन.
2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठन, नटेरन.
3. थाना प्रभारी, नटेरन.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई) के अधीन
सदस्य
प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, शाखा नटेरन.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ ) के अधीन
सदस्य
1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील, नटेरन.
6. विदिशा जिले के उपखण्ड-बासौदा
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए) के अधीन
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बासौदा धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री दौलतराम खटीक, निवासी बासौदा.
2. श्री मदनलाल अहिरवार, निवासी बासौदा .
3. श्री मनोज अहिरवार, नि. वार्ड क्र. 9 , बासौदा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री कांतिभाई शाह निवासी बासौदा.
2. श्री हेमन्तदास गंगवानी, निवासी बासौदा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी) के अधीन
सदस्य
1. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस , बासौदा.
2. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत , बासौदा.
2. अनुविभागीय अधिकारी ( कृषि ) बासौदा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर बरेठ बासौदा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ) के अधीन
सदस्य
तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील , बासौदा.
7. विदिशा जिले के उपखण्ड- ग्यारसपुर
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए) के अधीन
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) ग्यारसपुर धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री मथुरा प्रसाद गोड निवासी, औलिजा.
2. श्री रामकरण अहिरवार, निवासी सुआखेड़ी.
3. श्री रामेश्वर चिढ़ार निवासी, हाठखेड़ा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अधीन
सदस्य
1. श्री ओमकार प्रसाद खेरा , निवासी , गुलाबगंज.
2. श्री इकबाल हुसैन, निवासी , गूलरखेड़ी
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी) के अधीन
सदस्य
1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, ग्यारसपुर.
2. अनुविभागीय अधिकारी , कृषि ग्यारसपुर.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अधीन
सदस्य
प्रबंधक, कॉआपरेटिव बैंक ग्यारसपुर
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( एफ) के अधीन
सदस्य
तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील , ग्यारसपुर एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
1654
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश
होशंगाबाद, दिनांक 3 मई 2014
क्र. स.श्र.हो. - बंधक - श्रम-2014.- बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 ( क्र. 19 , सन् 1976 ) की धारा 13 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं राहुल जैन , कलेक्टर जिला होशंगाबाद एतद्वारा होशंगाबाद तथा सिवनी मालवा , इटारसी, होशंगाबाद, सोहागपुर एवं पिपरिया उपखण्डों के लिए निम्नलिखित समितियों का पुनर्गठन करता हूँ:-
जिला स्तरीय सतर्कता समिति
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( ए) के अधीनः-
अध्यक्ष : कलेक्टर होशंगाबाद/ अपर कलेक्टर
सदस्य : धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( बी ) के अधीनः-
1. श्रीमती लता माधव/कमलकिशोर माधव, आदमगढ़ रोड शिव मंदिर के पास होशंगाबाद
2. श्री शैलेन्द्र अहिरवार/ धन्नुलाल अहिरवार, खेड़ापति मंदिर के पास होशंगाबाद
3. श्री नर्मदा प्रसाद पासी, बांद्राभान होशंगाबाद.
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( सी ) के अधीनः-
1. श्री गौरव सेठ/दीपक सेठ, इंडिस्ट्रीयल ऐरिया होशंगाबाद
2. श्री रूपराम यादव/भिम्मा यादव, वार्ड 30 ग्वालटोली होशंगाबाद
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( डी) के अधीनः-
1. पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , होशंगाबद
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग , होशंगाबाद.
धारा 13 की उपधारा ( 2) ( ई) के अधीनः-
1. लीड बैंक मैनेजर, होशंगाबाद.
उपसंभाग/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति
होशंगाबाद जिले का सिवनी, मालवा उपखण्ड
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( ए) के अधीनः-
अध्यक्ष : अनुविभागीय अधिकारी , सिवनी मालवा
सदस्य : धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( बी ) के अधीनः-
1. श्री संजय केथवार/ श्री हरिशंकर केथवार, वार्ड नं. 1 , रेल्वे स्टेशन के पास बानापुरा
2. श्री राकेश भिलाला/ श्री धनराज भिलाला , वार्ड नं. 1 , रेल्वे स्टेशन के पास बानापुरा
3. श्रीमती नीलकमल बाई ग्राम नंदरवाड़ा तह. सि. मा.
1655 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
धारा 13 के उपधारा (2) ( सी) के अधीनः-
1. श्रीमती बंदना/ भगवती प्रसाद पालीवाल , पावन गली रेल्वे स्टेशन के पास बानापुरा
2. श्री नितिन कुमार/ श्री गुलाब चंद चौकसे , वार्ड नं. 1 , रेल्वे स्टेशन के पास बानापुरा
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( डी) के अधीनः-
1 . परियोजना अधिकारी आई.सी.डी.एस. सिवनी मालवा
2. राजस्व निरीक्षक, सिवनी मालवा
3. राजस्व निरीक्षक सतवासा
धारा 13 के उपधारा (2) ( ई ) के अधीनः-
1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सि. मा.
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( एफ) के अधीनः-
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सि. मा.
होशंगाबाद जिले का इटारसी उपखण्ड
धारा 13 के उपधारा (2 ) ( ए) के अधीनः-
अध्यक्ष : अनुविभागीय अधिकारी , इटारसी
सदस्य : धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( बी ) के अधीनः-
1. श्री प्रहलाद निकम/ श्री रामदास निकम, 604 , सांई नगर न्यूयार्ड इटारसी
2. श्री गुलाब कटारे/ श्री मिश्रीलाल , इंदिरा कॉलोनी रेसलपाठा सुखतवा
3. मैडम क्लैरा जीवोदय संस्था नेहरूगंज, इटारसी.
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( सी ) के अधीनः-
1. श्रीमती जया पारासर/सत्यनारायण पारासर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, इटारसी
2. संजय सराठे/बालमुकंद सराठे, ग्राम रामपुर इटारसी
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( डी) के अधीनः-
1. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास केसला, वि. खं. केसला
2. अधीक्षक बोरी अभयारण , इटारसी
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, केसला
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( ई ) के अधीनः-
1. शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक शाखा इटारसी
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( एफ) के अधीनः-
1. तहसलीदार, इटारसी [भाग 1 1656
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
होशंगाबाद जिले का सोहागपुर उपखण्ड
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( ए) के अधीनः-
अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर अध्यक्ष :
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( बी ) के अधीनः- सदस्य :
श्री कमल किरार/ नानूसिंह किरार, 119 मातापुरा, सोहागपुर 1.
श्रीमती कीर्ति/बहादुर शाह , सोभापुर तह. सोहागपुर 2.
3. श्री रामस्वरूप/कमोद सिंह कहार, ग्राम नगतरा सोहागपुर
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( सी) के अधीनः-
1. श्री अरबिंद ठाकुर/ श्री भगवत ठाकुर , ग्राम करनपुर तह. सोहागपुर
2. श्री राजेन्द्र ठाकुर/रतन ठाकुर, ग्राम करनपुर तह. सोहागपुर
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( डी) के अधीनः-
1. थाना प्रभारी सोहागपुर
2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठन सोहागपुर
3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सोहागपुर
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( ई) के अधीनः-
1. शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक शाखा, सोहागपुर
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( एफ) के अधीनः-
1. तहसलीदार, सोहागपुर.
होशंगाबाद जिले का पिपरिया उपखण्ड
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( ए) के अधीनः-
अनुविभागीय अधिकारी , पिपरिया अध्यक्ष :
सदस्य : धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( बी ) के अधीनः-
1. श्री लक्ष्मी मेहर/ श्री गुलाब मेहर, टैगोर स्कूल बोहरा कॉलोनी बनखेड़ी
2. श्री सुनील रघुवंशी/रमेश कुमार, शारदा विद्या निकेतन स्कूल के पास बनखेड़ी
3. श्रीमती ऊषा उईके/स्व. प्रेमलाल उईके, पुराना बाजार तिवारी वार्ड बनखेड़ी
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( सी) के अधीनः-
1. श्री यशवंत शर्मा/ श्री रविशंकर शर्मा , ग्राम तरोन कलां पिपरिया
2. श्री समर सिंह/ श्री कृष्णपाल, पचमढ़ी रोड पिपरिया
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( डी) के अधीनः-
1. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास बनखेड़ी, वि. खं. बनखेड़ी
2. राजस्व निरीक्षक मंडल चांदौन
3. राजस्व निरीक्षक मंडल सांडिया.
1657 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
धारा 13 के उपधारा ( 2) ( ई ) के अधीनः-
1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिपरिया
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( एफ) के अधीनः-
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पिपरिया.
होशंगाबाद जिले का होशंगाबाद उपखण्ड
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( ए) के अधीनः-
अध्यक्ष : अनुविभागीय अधिकारी , होशंगाबाद
सदस्य : धारा 13 के उपधारा (2 ) ( बी) के अधीनः-
1. श्री डालचंद्र सोना/स्व. श्री अमर सिंह सोना, बालागंज, होशंगाबाद
2. श्री ताराचंद कदम /स्व . श्री तुलसीराम कदम , बालागंज, होशंगाबाद
3. श्रीमती पूजा/ श्री नर्मदा प्रसाद भारदेव , बालागंज होशंगाबाद.
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( सी ) के अधीनः-
1. श्री मनीष परदेशी/ श्री चंदूलाल परदेशी , वार्ड नं. 13 एस. पी. ऑफिस के सामने कोठी बाजार होशंगाबाद 2. श्री महेश कुमार रामप्रसाद वर्णे, बालागंज होशंगाबाद.
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( डी) के अधीनः-
1 . अनुविभागीय अधिकारी सिंचाई तवा परियोजना होशंगाबाद
2. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी डोलरिया
3. उपयंत्री सिंचाई विभाग बाबई.
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( ई) के अधीनः-
1. शाखा प्रबंधक ग्रामीण बैंक शाखा निमसाड़िया
धारा 13 के उपधारा ( 2 ) ( एफ ) के अधीनः-
1. तहसीलदार होशंगाबाद
राहुल जैन, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला- अशोकनगर ( मध्यप्रेदश )
अशोकनगर, दिनांक 30 अप्रैल 2014
क्र. एस.सी. - 2 - बंधक 14-405.- मैं, आर.बी. प्रजापति , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , अशोकनगर बंधक श्रमिक 04 बंधक श्रम (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 (3 ) के सहपठित नियम, 3 , 4 एवं 7 के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बंधक श्रमिक जिला सतर्कता समिति अशोकनगर के लिये मध्यप्रदेश में इस अधिसूचना केप्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिये में निम्नलिखित जिला स्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन करता हूं: -
जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला अशोकनगर
अध्यक्ष 1. जिला दण्डाधिकारी जिला अशोकनगर
2. जिला दण्डाधिकारी द्वारा तीन व्यक्ति जो आदिम जाति अनुसूचित के हों :-
1658
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
[ भाग 1
सदस्य 1. श्री सतेन्द्र पुत्र छुट्टन कलावत नि. संजय स्टेडियम के पीछे, अशोकनगर
सदस्य 2. श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह बेडिया, नि. तायडे कालोनी, अशोकनगर
सदस्य 3. श्री रामबाबू पुत्र श्री लालचंद अहिरवार, नि. पिपरई, तह. मुंगावली
3. दो सामाजिक कार्यकर्ता :-
सदस्य 1. डॉ. आर . के. गोयल, सुलह अधिकारी , जिला स्तरीय समिति
सदस्य 2. डॉ. वाय.डी. अग्रवाल, सुलह अधिकारी जिला स्तरीय समति
4. राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी : -
सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, जिला अशोकनगर
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , अशोकनगर
सदस्य 3. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, अशोकनगर
5. वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य : -
सदस्य 1. लीड बैंक मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अशोकनगर
आर.बी. प्रजापति, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , जिला देवास, मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 1 मई 2014
क्र. ज.स्वा. - 2014-5965. - देवास जिले में ग्रीष्म/वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की शुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध , पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जावें.
अस्तु मैं, महेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , जिला देवास मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा/ज्वर/ आंत्रशोध विनियम, 1979 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला देवास के संपूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि : -
1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-
(क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं या सड़े- गले फल , सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी.
(ख) बासी मिठाईयों व नमकीन, वस्तुओं व सड़े गले फल, सब्जियों, उबली हुई चाय, शर्बत, मांस , मछली , अण्डे, कुल्फी, आईस्क्रीम , बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाऐंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कांच के बंद शो -केस में अथवा पारदर्शी आवरण में ढक कर, इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सके.
2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण एक ( क ) एवं ( ख ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये गये भोजन को न तो लाएगा, न ही ले जावेगा.
इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने , निरीक्षण करने , उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने - पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पायी गई अस्वास्थ्यकारक दूषित 1659 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
व अनुपयुक्त वस्तुओं को अधिग्रहण कराकर हटाने व नष्ट कर या ऐसी नीति से निवर्तन करने के लिये जिससे वह मानव उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5 (5 ) के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस और निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रणी निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अंतर्गत प्रतिबद्ध किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी. धारा 16 के तहत जिसमें दण्ड में सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है . अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं. जो पृथक् पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामुहिक रूप से कार्यवाही करेंगे : - जिले के समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी .
(1)
(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन- सह - मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देवास/खण्ड चिकित्सा अधिकारी.
(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
(5) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक.
(6)
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी , अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों , नालों गटरों , पानी के गड्ढों , पोखरों, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्तुओं, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने उक्त स्थापन को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निवर्तन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे .
यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशाली होंगे .
महेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी, मध्यप्रदेश
सिवनी, दिनांक 28 अप्रैल 2014
पत्र क्र.2970- भू.अ. -2014-क्र. एफ. 16-14-2013 - सात- शा. 2 ए. - राज्य सरकार एतद्वारा , राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड - चार क्रमांक-1 की कंडिका 36 के अंतर्गत चहुमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन के लिए नीति जारी किया गया है. जल पाइप लाईन हेतु ग्राम गोरखपुर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी से संयंत्र की स्थापना के प्रयोजन हेतु निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि पर मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमिटेड सिवनी द्वारा भूमिगत जल पाइप लाईन बिछाई जाना प्रस्तावित है . भूमि के आवंटन हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत जल पाइप लाईन बिछाये जाने हेतु भूमि का आवंटन ( मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल पत्र क्र. 16-14-2013- सात- शा. 2 ए ) में वर्णित है द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसके आवंटन के आशय की घोषणा करती है जिसकी अधिसूचना प्रकाशन हेतु प्रस्तुत है :-
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(3)
(5) (1)
(2)
(4)
0.020 घंसौर
सिवनी
दुर्जनपुर
0.012
प.ह.नं. 8
125 25 299
0.008 योग 0.040 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
1660
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
पत्र क्र. 2970 - भू.अ.-2014-क्र. एफ. 16-14-2013- सात- शा. 2 ए. - राज्य सरकार एतद्वारा , राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार क्रमांक-1 की कंडिका 36 के अंतर्गत चहुमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन के लिए नीति जारी किया गया है . जल पाइप लाईन हेतु ग्राम गोरखपुर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी से संयंत्र की स्थापना के प्रयोजन हेतु निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि पर मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमिटेड सिवनी द्वारा भूमिगत जल पाइप लाईन बिछाई जाना प्रस्तावित है. भूमि के आवंटन हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत जल पाइप लाईन बिछाये जाने हेतु भूमि का आवंटन ( मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल पत्र क्र. 16-14-2013 - सात- शा. 2 ए) में वर्णित है द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसके आवंटन के आशय की घोषणा करती है जिसकी अधिसूचना प्रकाशन हेतु प्रस्तुत है :-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1)
(3)
(2)
घंसौर
सिवनी
ईश्वरपुर प.ह.नं. 8 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टर में )
(5)
(4)
0.140
818
योग 0.140
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश
सागर, दिनांक 6 मई 2014
क्र. 2831 -न्या.लि. - 2014.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 ) का संख्याक 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :-
1. नीचे दी गई सारणी के ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाना/पुलिस चौकी से सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता हूं.
2. सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को कॉलम ( 3 ) में वर्णित पुलिस थाना पुलिस चौकी में सम्मिलित करता हूं : -
सारणी
अनुविभाग-बीना
क्र. वर्तमान में किस थाना/चौकी अंतर्गत है
(2)
(1)
1 पुलिस चौकी अटा, ललितपुर उत्तरप्रदेश सीमा से ग्राम प्रेमपुरा एन.एच. 26 तक 21 कि.मी. थाना बांदरी तक.
2. मालथौन से बमनौरा नरेन नदी पुल तक 16 कि.मी. थाना खिमलासा सीमा तक.
3. पुलिस चौकी बरौदिया कला से नोनिया तिराहा 16 कि.मी. उत्तरप्रदेश सीमा तक.
जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है (3)
पुलिस चौकी जिसमें सम्मिलित किया जाना है . पुलिस यातायात चौकी अटा, थाना मालथौन, तहसील खुरई, जिला सागर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग.
1661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. 3458- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
भूमिका विवरण नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 0.70
(3) मजियारी कोठार
(2) त्योंथर
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. -1 रीवा (म.प्र. ) मुख्यालय त्योंथर.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3460- भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 0.70
(3) मनिकवार
(1) रीवा
(2) त्योंथर
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 रीवा (म.प्र. ) मुख्यालय त्योंथर.
(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3462 - भू- अर्जन - 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 1662
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
0.70
(1) रीवा
त्योंथर मटियारी कोठार
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. -1 रीवा (म.प्र. ) मुख्यालय त्योंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3464 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4) 3.50
(2) त्योंथर
(1) रीवा
(3) सतपुड़ा
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. - 1 रीवा (म.प्र. ) मुख्यालय त्योंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3466- प्रका. - भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4) 5.000
(1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) पुरवा
(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. -1 रीवा (म.प्र. ) मुख्यालय त्योंथर.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 17 दिसम्बर 2013
क्र. 8685 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 0.16 (1) सिवनी
(2) सिवनी
(3) डोली छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
छोटी रेल लाईन से बड़ी
रेल लाईन का निर्माण हेतु.
(5) उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर.
2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(
सिवनी , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(4)
2.25 (1) सिवनी
(3) बिहिरिया प.ह.न. 15/12
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
पेंच परियोजना की बखारी
शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
1664
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(4) 4.25 (1) सिवनी
(3) चंदौरीकलां प.ह.न. 4/3
सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(4) 13.64 (1) सिवनी
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
(3) बांकी प.ह.न. 15/13
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत वितरण नहर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में).
(4) 10.84 (1) सिवनी
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
(3) गाडरवाड़ा प.ह.न. 119
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
क्र. 8856- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(4) 0.66 (1) सिवनी
(3) गंगेरुआ प.ह.न. 15/12
सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत वितरक नहर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(4) 1.50 (1) सिवनी
(3) जैतपुर खुर्द प.ह.न. 11/6
सिवनी (2) रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(4) 3.54 (1) (2) सिवनी सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
(3) सिंघौडी प.ह.न. 11/7
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, (5) तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(4) 2.70 (1) सिवनी
(3) पोतलपानी प.ह.न. 3/2
सिवनी रा.नि.म. बण्डोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1) सिवनी
(4) 3.02
(3) बंधा प.ह.न. 14/12
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
जा सकता है. (2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया
क्र. 8856- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 3.00 (1) सिवनी
(3) सापापार प.ह.न. 12/6
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
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भाग 1 ]
क्र. 8856- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(4) 5.50 (1) सिवनी
(3) मुंगवानी खुर्द प.ह.न. 11/6
सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत (6) मायनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8856- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4)
8.03 (1) सिवनी
(3) मोठार प.ह.न. 16/15
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत वितरक नहर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
जा सकता है. (2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा तहसील/ रा.नि.म.
(हेक्टेयर में ) (4) 4.00 (1) सिवनी
(3) जुरतरा प.ह.न. 16/13
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत वितरक नहर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
क्र. 8856-जि.भू.अ. - 2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(4) 4.50 (1) सिवनी
(3) सागर प.ह.न. 3/2
सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
जा सकता है. (2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया
क्र. 8856- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 3.00 (1) सिवनी
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
(3) सिमरिया प.ह.न. 10/9
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
जा सकता है. (2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया
क्र. 8856- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(4)
3.86 (1) सिवनी
(3) बाधी प.ह.न.
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
क्र. 8856- जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(4) 0.66 (1) सिवनी
(3) दिघौरी प.ह.न. 13/11
सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत वितरक नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र ) .
जा सकता है. (2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(4) 3.90 (1) सिवनी सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
(3) प.ह.न. 12/6 मुंगवानी कलां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(4) 2.70 (1) सिवनी
(3) प.ह.न. 3/2 टोला पिपरिया
सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
1670
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 2.70 (1) सिवनी
(3) कन्हरगांव प.ह.न. 7/5
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र) .
जा सकता है. ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1) सिवनी
(4) 4.68 (2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
(3) कोठिया प.ह.न. 14/12
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत वितरक नहर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
जा सकता है. (2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया
क्र. 8856 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 3.23 (1) सिवनी
(3) पिपरिया प.ह.न. 9/8
(2) सिवनी रा.नि.म. बण्डोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच परियोजना की बखारी शाखा नहर के अंतर्गत मायनर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
1671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
क्र. 8856- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(5)
(2)
(6) पेंच परियोजना की बखारी
(4) 11.00
सिवनी
(1) सिवनी
शाखा नहर के अंतर्गत रा.नि.म.
(3) हथनापुर प.ह.न.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना ,
119
बण्डोल.
मायनर निर्माण हेतु.
तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 5 मई 2014
रा. मा. प्र . क्र. 4 अ 82 वर्ष 2013-14- पत्र क्र. 156- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः यही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा (3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(6)
(5)
(3)
(2)
(4) 3.846
इमलिया से मुराछ मार्ग निर्माण (1) नरसिंहपुर नरसिंहपुर धमना
हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर.
नं. बं. 265 प.ह.नं. 19.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) शाखा में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 6 मई 2014
क्र. 110- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 1672
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि रतहरा , - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही, अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
3.850
गडरिया
रीवा हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना केअंतर्गत निर्माण.
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम रीवा.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 111 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि रतहरा ,- सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
0.312
रतहरा
रीवा
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अंतर्गत निर्माण.
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम रीवा.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(
क्र. 112 - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों 1673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि रतहरा , - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
1.500 रीवा
जोरी
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अंतर्गत निर्माण.
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, रीवा.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(
क्र. 113 - भू-अर्जन -2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि रतहरा , - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.661
रतहरी
रीवा हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अंतर्गत निर्माण.
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, रीवा.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1674
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 14 मार्च 2014
क्र. 1091 - भू. -अ.- 2014 प्र. क्र. 1-अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- बाजना
(ग ) ग्राम- खोरा , भूरीघाटी एवं शंभुपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.81 हेक्टर.
ग्राम खोरा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
रकबा
सर्वे नंबर
(हे. में) (2)
(1)
243
0.24 योग : 0.24
ग्राम भूरीघाटी की प्रभावित निजी भूमि का विवरण 167
0.30 योग : 0.30
ग्राम शंभूपुरा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण 02 03
0.27 1.00 योग : 1.27
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भण्डारिया जलाशय योजनान्तर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 17 अप्रैल 2014
प्र. क्र. 4- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- सिरोंज
(ग ) ग्राम- अमीरगढ़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.270 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.180
825/2
0.324
826/1
0.090
826/3
0.222
895
0.280
897
0.168
903
0.060
904/1
0.036
904/2
0.040
905/1
0.041
905/2
0.040
906/1
0.041
906/2
0.151
907/2
0.119
908
0.013
922/1
922/2
0.013
0.012
922/3
0.015
923/1
0.012
923/2
0.100
924/1
0.200
924/2
0.102
946 1675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
979
0.072
980
0.144
0.138
981
1011/1
0.060
0.060
1011/2
0.138
1013
1015
0.198
0.043
1017
1018
0.158
योग : 3.270
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गरेठा लघु सिंचाई योजना के नहर निर्माण में प्रभावित भूमिके अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिरोंज के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 5 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- सिरोंज
(ग) ग्राम- गरेठा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.619 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
284
0.291
0.090
286
0.081
289
0.117
290
0.060
291/1
291/2/1
0.039
0.030
291/2/2
0.032
292
(1)
(2)
0.059
293
294
0.091
0.054
295
0.145
297
0.183
309
310/1
0.076
0.070
310/2
0.222
360
362
0.150
0.151
363
364
0.086
710
0.216
711
0.129
712
0.194
0.077
716/1
0.060
716/2/1
716/2/2
0.060
716/2/3
0.060
717
0.361
0.151
746
0.054
748
750
0.372
756/1
0.132
0.132
756/2
806
0.135
0.024
807/1
807/2
0.084
808/2
0.074
0.074
808/3
825
0.126
827
0.280
0.057
884/1
0.060
884/2
885
0.081
0.178
886
887
0.205
888
0.105
0.012
890/1
0.059
899
900
0.040
योग : 5.619
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गरेठा लघु सिंचाई योजना के नहर निर्माण में प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु.
1676
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिरोंज के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 6 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- सिरोंज
( ग) ग्राम- पारधा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.498 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.144
433
434
0.103
0.108
435
440/1/1
0.015
0.015
440/1/2
440/2
0.013
0.043
441
443/1
0.053
0.025
443/2
0.025
443/3
0.054
444
0.198
445
0.070
446
0.180
469
0.135
471
0.012
478/1
0.100
478/2
0.205
479
योग : 1.498
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गरेठा लघु सिंचाई योजना के नहर निर्माण में प्रभावित भूमिके अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिरोंज के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 7- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- सिरोंज
(ग ) ग्राम- त्रिभुवनपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.755 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा ( हे. में)
(2)
(1)
0.013
246
0.208
351
0.036
352
0.031
353
0.099
354
383
0.059
0.036
384/1
0.036
384/2
0.135
387
0.102
390
योग : 0.755
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गरेठा लघु सिंचाई योजना के नहर निर्माण में प्रभावित भूमिके अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सिरोंज के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 8- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा भाग 1 ]
1677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
(ख ) तहसील- सिरोंज
(ग ) ग्राम- दीपनाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.239 हेक्टर .
रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
657
0.081
0.048
665
0.121
666
0.056
667
0.302
672
0.097
673
0.070
674
699
0.118
700
0.116
0.078
702
0.048
703
704
0.040
712
0.051
717
0.013
योग : 1.239
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गरेठा लघु सिंचाई योजना के नहर निर्माण में प्रभावित भूमिके अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिरोंज के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 29 अप्रैल 2014
क्र. क- भू-अर्जन-2014 प्र. क्र. 01-अ-82 वर्ष 2013- 14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि/मकानों की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- हटा
(ग ) ग्राम- निवाई माफी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-419.02 वर्गमीटर .
मकान मालिक
का नाम
अधिगृहित मकानों की संख्या
मकान का अर्जित रकबा (वर्गमीटर में)
(3)
(2)
(1)
58.90
01
रामकिशुन पिता गोरेलाल
01
36.00 दीनू पिता शिवचरन
40.00
01
राजरानी / लछमन
21.00
01
मोहन पिता गोरेलाल
108.12
01
कन्हैया पिता तांतू
56.00
01
सोहनलाल पिता गोरेलाल
15.00
01
अनंतराम पिता दसैया
84.00
01
दसैया पिता मनीराम
419.02
योग : 08
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पिपरिया जलाशय निर्माण में ग्राम निवाई माफी के मकानों एवं भूमि के अर्जन में आने वाली भूमि.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्त अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 1 मई 2014
प्र. क्र. 27- अ-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-3266.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
1678
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम-घाना
(घ) प.ह.नं. - 78
(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 1.060 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हे. में )
(1)
(2)
1.060
28
योग 1.060
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- झिरी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
(3 ) भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 ( क ) लागू.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(5) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 28- अ-82 वर्ष 2012-13- भू-अर्जन- 3267.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- आमला
(ग ) नगर/ ग्राम- डुडरिया
(घ) प.ह.नं. -66
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.056 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.022
142
0.117
31/1
0.020
30/2
0.061
29
0.070
28/1
0.064
33
26
0.028
0.045
25/1
0.075
37/1
0.063
37/2
0.026
34/1
0.016
34/2
0.097
38
0.170
186
0.035
42/2
0.153
41/4
0.063
40/1
0.062
40/2
0.014
332/1
0.028
180/13
0.014
180/3
0.014
180/9
0.036
185/1
0.020
180/2
0.097
180/5
0.020
180/1
180/17
0.085
0.125
194
0.042
124
0.084
68
0.024
106/2
0.075
108
0.025
109/10
0.025
109/9
0.025
109/8
0.025
109/2
109/6
0.025
0.025
109/5 1679
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.006
109/3
0.035
42/1
योग 2.056
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .
(3 ) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.
(4
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(
5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 29 - अ-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-3268 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- आमला
(ग) नगर/ग्राम- खारी
(घ) प.ह.नं. - 67
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.832 हेक्टर.
खसरा
रकबा
(हे. में)
(2)
नम्बर (1)
0.078
298
0.036
334/2
166/3
0.153
0.084
360/1
0.056
363
0.139
163/3
0.036
312
(2)
(1)
339
0.111
0.028
324
166/2
0.058
0.215
334/1
0.042
325
0.089
164
0.031
313
142
0.125
300
0.114
0.084
334/3
0.031
315
0.042
166/8
0.045
314
0.012
149
0.223
322/1
योग .. 1.832
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 24-1 ( क) लागू.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में भी देखा जा सकता है .
(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 30 - अ-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-3269.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला- बैतूल 1680
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
(ख) तहसील- आमला
(ग) नगर/ग्राम- गुबरेल
(घ) प.ह.नं.-68
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.899 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में )
(2)
(1)
0.130
286
0.045
275/1
0.061
269/3
0.083
277
0.042
273
274
0.033
0.045
269/1
0.031
275/2
0.061
272
0.056
437
0.129
287
275/3
0.061
0.039
269/2
0.083
232
योग 0.899
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बादलडोह जलाशय की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 3 मई 2014
क्र. 339- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- अमिलकोनी भाइप
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.343 हेक्टर.
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.102
647
0.065
648
0.09
646
0.270
642
0.200
610
0.130
609
0.050
608
0.060
606
0.025
607
0.060
588
0.020
589
0.120
584
0.072
551
0.020
583
0.110
553
0.070
565
0.170
562
0.004
491
0.110
497
0.120
495
0.120
494
0.140
492 1681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.030
493
0.100
476
0.005
475
0.080
474
योग . 2.343
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 341 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- गोपालपुरवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.526 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
354
0.024
0.06
355
0.06
356
0.015
300
0.247
302
293
0.120 योग .. 0.526
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 7 मई 2014
प. क्र. 365 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम- सगौनी पटवारी हल्का नं. 68
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.130 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा नम्बर
(1)
(हे. में) (2)
निजी पट्टे की भूमि
0.082
4/2 शा. नं . 4/312/2
एवं 5/2 8/1
8/1
0.048 योग . 0.130
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के सगौनी माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 12 मई 2014
प. क्र. 369- प्रका.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
1682
जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-जवा
(ग) ग्राम- देवखर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.279 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.060
66
0.040
67
70
0.067
71
0.070
0.108
72
0.320
84
0.130
85
0.170
86
0.140
100
0.190
101
0.210
102
0.490
138
0.180
125
0.140
126
127
0.180
128
0.170
0.210
131
0.110
132
0.070
133
0.090
134
0.170
87
0.320
151
0.110
152
154
0.110
156
0.300
0.130
158
0.050
159
0.200
160
0.052
161
0.040
162
0.352
170
175
0.300
0.772
190
0.468
191
(1)
(2)
0.050
141
0.016
299
0.090
441
0.250
442
0.264
443
0.090
440
योग .. 7.279
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 371-प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम- देवखर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.011 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
478
0.160
0.340
481
0.750
477
0.140
479
0.228
484
483
0.350
0.444
509
0.058
551
0.840
569
0.010
570 1683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
574
0.180
575
0.030
571
0.240
0.050
568
0.300
576
0.180
577
0.160
578
0.053
579
580
0.090
0.200
510
योग निजी भूमि 4.803
शाासकीय भूमि
0.080
169
0.128
506
योग शासकीय भूमि 0.208
कुल योग 5.011
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 7 मई 2014
क्र. 3146- जि.भू.अ. - 2014 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम की धारा , 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी रा . नि. मं. , सिवनी
(ग ) ग्राम-डोरली छत्तरपुर प. ह. नं. 110
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टर .
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.10
39/2
41/1
0.06
40
कुल योग : 0.16
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 3146 - जि.भू.अ. -2014- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम की धारा, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी रा. नि. मं. , सिवनी
(ग ) ग्राम- डूण्डा सिवनी प. ह. नं. 109
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
461/1
0.59
457
0.02
कुल योग : 0.61 1684
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 3146 - जि.भू.अ. - 2014- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम की धारा , 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी रा. नि. मं. , सिवनी
(ग) ग्राम- कछवाड़ा प. ह. नं. 104
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.61 हेक्टर.
खसरा नं. अशासकीय
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
7/1
0.65
0.3
7/2
7/3
0.9
10
0.05
7/4
0.83
कुल योग : 1.65
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 8 मई 2014
प्र. क्र. 01 - अ-82-2013-14- भदौरा-59. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - गुना
(ख) तहसील- गुना
(ग ) नगर/ग्राम- भदौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.292 हेक्टर.
रकबा
सर्वे नं.
(हे. में )
(1)
(2)
144/1 ख में से
0.157
1.045
144/2
0.627
144/9
0.418
144/10
0.418
144/11
0.627
144/12
योग : 3.292
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मगरधा लघु सिंचाई परियोजना शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , गुना एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1685
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 9 मई 2014
क्र. भू-अर्जन-11-( अ-82 )-2012-13-42- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- नारायणगंज
(ग ) ग्राम- देहरा , प. ह. नं. 34
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.325 हेक्टर.
रकबा
खसरा नं.
(हे. में )
(2)
(1)
0.08
329
328
0.07
0.13
327
0.32
325
330
0.24
351
0.06
324
0.34
0.46
359/2
330
0.04
0.62
351
0.31
335
0.69
336
0.24
349
1.18
350
0.18
348
0.20
357
325
0.78
0.07
324
356
0.53
(2)
(1)
0.26
359/1
0.05
301
0.02
309/1
0.06
308
0.07
279
0.05
281
0.06
81
0.015
282
0.025
283/1
0.025
283/2
0.05
92
0.05
68
0.05
52
0.05
69/1
0.10
71
0.11
74
0.07
75
0.03
55
0.07
56
0.07
53
0.10
46
0.02
45
42
0.03
121
0.10
0.05
210/1
210/2
0.05
0.03
205/1
0.03
205/2
0.03
203/2
205/3
0.03
0.03
203/1
योग : 8.325
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देहरा जलाशय हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर मण्डला एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग निवास में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1686
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 21 मई 2014
प्र. क्र. 25- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- नटेरन
(ग) ग्राम-खैराई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.441 हेक्टर.
रकबा
सर्वे नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.120
2
0.170
3
0.125
4
0.021
5/1
5/2
0.120
0.142
10/1
0.007
72/1
0.115
22
0.107
71
0.205
73/1/1
73/1/2
0.175
0.013
74/1
0.005
74/2
0.020
74/3
0.030
74/4
0.040
74/5
0.040
74/6
0.040
74/7
75/3
0.021
7
0.053
0.027
1/1
0.165
1/2
0.215
94
0.168
95/1
95/2
0.053
(2)
(1)
0.070
95/4
0.326
96
0.025
238
72/2
0.105
0.073
231/1/1
0.168
231/2/1
231/2/2
0.132
0.067
231/2/3
0.034
231/2/6
231/1/2
0.270
21/1
0.172
0.063
21/2
0.158
21/3
0.111
25
0.085
8
0.050
11
0.055
30/1
0.007
233
0.007
12
29
0.051
0.025
28
0.055
27
0.062
26
0.025
65
0.200
236/1
0.135
0.057
228/1
0.055
13/1
0.073
13/2
0.057
235/2
0.005
234/1
0.005
217/1
0.073
216
0.178
211/2
0.045
214/1
0.035
212/1
0.055
212/2
0.075
236/2
योग : 5.441
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निपानिया नहर एवं माइनरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1687
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 26- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- नटेरन
(ग ) ग्राम- मूडरी खिरनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.024 हेक्टर .
सर्वे नंबर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.042
146
0.333
148/2
148/1/1/1
0.080
0.050
148/1/1/2
0.045
148/1 /2क
0.32
148/1 /2ख
0.075
149
0.078
151/2
0.011
151/1
152
0.140
0.098
154
0.040
43
योग : 1.024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निपानिया नहर एवं माइनरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 27 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- नटेरन
(ग ) ग्राम- मूड़रा पीताम्बर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.217 हेक्टर .
सर्वे नंबर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.200
193/2/2
0.033
191/2/2
0.230
193/2/1
0.483
194
0.215
195/2
0.145
195/4
0.115
195/5
0.095
195/6
0.282
196/2
0.146
196/1/1
236/1
0.162
0.095
213/1
237
0.215
201/1
0.125
201/2/1/2
0.073
0.033
201/2/3
0.178
200/1
211/1
0.144
0.158
213/2
0.070
170
0.020
169/1
योग : 3.217
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निपानिया नहर एवं माइनरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1688
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 मई 2014
प्र. क्र. 29- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- नटेरन
(ग) ग्राम-रायपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.845 हेक्टर.
सर्वे नंबर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.214
516
513
0.052
518/1
0.085
0.121
520
0.138
499
500
0.093
0.032
425/3
0.017
490/7
490/6
0.047
0.097
490/1-5
0.038
473/1
0.079
492
434
0.128
435
0.097
0.096
490/3
433
0.038
436
0.086
0.053
514/2
0.090
406
405
0.150
403
0.053
0.052
402
0.176
401/2
0.121
387/2/2
382/2
0.075
369
0.110
0.075
380
379
0.051
0.192
372/1
348
0.034
0.036
347/1
347/2
0.045
409/1
0.018
0.011
401/3
455
0.045
योग : 2.845
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निपानिया नहर एवं माइनरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 31 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- नटेरन
(ग ) ग्राम- ताजखजूरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.109 हेक्टर .
सर्वे नंबर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.216
76/2/1
75
0.162
73
0.162
2/1
0.080
2/2
0.064
0.036
10/1
0.036
10/2
11
0.126
23
0.144
0.083
14/2
योग : 1.109
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निपानिया नहर एवं माइनरों के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.