मध्यप्रदे श शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 23]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2014- ज्येष्ठ 16 , शक 1936
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 23 मई 2014
क्र. एफ-1 ( ए) 94-2001-ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2014 द्वारा श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रवर्तन ) , एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 28 अप्रैल से 7 मई 2014 तक अर्जित अवकाश दिनांक 27 अप्रैल 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भमण की पात्रता के तहत् सपरिवार " मनाली " (हिमाचल प्रदेश ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति एवं दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की अनुमति प्रदान की गई है.
(2) श्री एल.एल. अहिरवार, भापुसे , द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण राज्य शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुए उन्हें दिनांक 15 से 24 मई 2014 तक दस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 14 एवं 25 मई 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिांक 28 अप्रैल 2014 की शेष शर्तें यतावत् रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 24 मई 2014
क्र. एफ-1 ( ए) 253-1988- ब - 2 - दो.-( 1 ) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15, 21 एवं 22 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
1741
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014.
1742
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
(2) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी.के. माथुर, पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के . गर्ग, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 28 मई 2014
क्र. एफ-1 (ए) 31-2007-ब- 2 -दो.-(1 ) श्री के. सी. जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सतना को दिनांक 30 मई से 13 जून 2014 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में सपत्नीक गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत दार्जलिंग की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री के. सी. जैन
पत्नी
2. श्रीमती राजश्री जैन
पुत्री
3. श्री कृति जैन
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री के. सी. जैन, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सतना द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी . जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5 ) श्री के. सी. जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सतना के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(6 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन, भापुसे, को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 30 मई 2014
क्र. एफ-1 (ए ) 212-96- ब- 2-दो.-( 1 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेंज, इन्दौर को दिनांक 2 से 20 जून 2014 तक कुल उन्नीस दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश दिनांक 1 , 21 एवं 22 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री तिलक सिंह , रापुसे, सेनानी, प्रथम वाहिनी , विसबल, इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेंज, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 27 मई 2014
क्र. 195-2014- ए- 16.- उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (क्र. 1972 का 39 ) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लि. , जबलपुर, मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लि. , जबलपुर भाग 1 ]
1743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कम्पनी लि. , जबलपुर , मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. , भोपाल , मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. , जबलपुर तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. , इन्दौर, में नियोजित नियमित कार्मिकों को जिन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1976 ग्राह्य कर उपादान, पेंशन , पेंशन कम्यूटेशन तथा मृत्यु सह- उपादान के समस्त लाभ प्रदान करने और कार्मिकों को उपादान एवं बेहतर पेंशन का भुगतान सकल रूप से किये जाने के कारण उन्हें उपादान भुगतान अधिनियम , 1972 के प्रभावी होने से अधिसूचना जारी करने की दिनांक से छूट प्रदान करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 28 मई 2014
फा. क्र. 17(ई ) 515-2008- इक्कीस - ब ( दो ) .- विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के खंड (ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री जे.पी. गुप्ता, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन एवं श्री ए.के. पाण्डेय, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में, नाम निर्दिष्ट करता है .
F. No. 17 (E) 515-2008 - XXI - B ( II ) . In exercise of the powers conferred by clause ( c) of sub- section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities ( Amendment ) Act, 1994 (No. 59 of 1994) , the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court , hereby nominate Shri J.P. Gupta , District Judge & Chairman , District Legal Services Authorities , Ujjain and Shri A.K. Pandey , District Judge & Chairman , District Legal Services Authority , Jabalpur , Ex- Officio Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charges .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रहास. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 30 मई 2014
फा. क्र. 17 (ई ) 426-2008- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 29 दिसम्बर 2008 द्वारा तहसील तरीचरकलॉ, जिला टीकमगढ़ के लिये नियुक्त नोटरी , श्री हरनारायण साहू का दिनांक 22 सितम्बर 2011 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.
फा. क्र. 17 (ई ) 25-2007- इक्कीस- ब ( दो ).- राज्य शासन, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 29 दिसम्बर 2008 द्वारा तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ के लिये नियुक्त नोटरी, अशोक कुमार त्रिपाठी का दिनांक 4 जुलाई 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. पी. खेर, उपसचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 मई 2014
क्र. 2717- आर- 1336-07 - बारह - 2.-खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 59 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि जबलपुर तथा कटनी जिलों में 691 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो कि मेसर्स जियो मैसूर सर्विसेस ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सोना, पीजीई. निकल , हीरा, तांबा, सीसा , जस्ता, लोहा , चांदी, क्रोमियम तथा टंग्सटन की सर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए सर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के अधीन धारित किया गया था , उक्त नियमों के नियम 7 ( 1 ) ( एक ) ( ख ) के अनुसार त्याग कर दिया गया है. उक्त क्षेत्रों के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं , अर्थात्: -
अक्षांश (3) बिन्दु (1)
रेखांश (2)
23° 23' 38.99 "
79° 55 ' 53.23 " ए 1
79° 59' 18.84 " बी 1
23° 18 ' 38.14 "
80° 15' 42.86 " सी 1
23° 27 ' 29.92 "
23 ° 25' 54.61 "
80° 16 ' 52.49 " डी 1
ई 1
80° 31 ' 38.72 " 23° 34 ' 15.85 "
80° 31 ' 13.19 " 23° 34 ' 50.88 "
एफ 1
80° 33 ' 04.67 " 23° 35' 45.65 "
जी 1
80° 31 ' 01.18 " 23° 38' 50.13 "
एच 1
80° 20' 40.95 " 23° 33' 17.34 "
आई 1
जे 1
80° 19 ' 02.94 " 23° 36' 00.48 " 1744
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
उक्त क्षेत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के पश्चात्, 90 दिन तक सर्वेक्षण अनुज्ञा- पत्र के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध रहेगा. उपर्युक्त क्षेत्र का रेखांक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है तथा उसी कार्यालय में ही आवेदन- पत्र जमा किय जा सकेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजातशत्रु श्रीवास्तव , सचिव.
भोपाल , दिनांक 23 मई 2014
क्र. 2717-1336-2007- बारह - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 मई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजातशत्रु श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 23rd May 2014
No. 2717 - R - 1336-07 - XII - 2.- In exercise of the power conferred by clause (a) of sub - rule ( 1 ) of rule 59 of the Mineral Concession Rule , 1960, the State Government hereby declare that an area of 691 Sq.Km. in Jabalpur and Katni Districts which was held by M/ s Geomysore Services (India) Private Limited , for the reconnaissance operations of Gold , PGE , Nickel , Diamond, Copper , Lead , Zinc , Iron , Silver , Chromium & Tungsten minerals , under reconnaissance permit , shall be relinquished in accordance with rule 7 ( 1 ) ( i ) ( b) for the said rules , Details of the Said areas given in the table below, namely : -
Latitude (2)
Longitude (3) Pts. (1)
79° 55' 53.23 " 23° 23' 38.99 "
A1
79° 59' 18.84 " B 1
23° 18' 38.14 "
80° 15' 42.86 " C1
23° 27 ' 29.92 "
80° 16' 52.49 " 23° 25' 54.61 "
D1
80° 31 ' 38.72 " 23° 34 ' 15.85 "
El
F1
23° 34' 50.88 "
80° 31' 13.19 "
80° 33' 04.67 " 23° 35' 45.65 "
G1
H 1
23° 38 ' 50.13 "
80° 31 ' 01.18 "
80° 20' 40.95 " 23° 33 ' 17.34 "
11
23° 36' 00.48 "
80° 19' 02.94 " J1
The said area shall be available for regrant of reconnaissance permit after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, upto 90 dyas . The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of the notification and application forms can be submitted in the same office .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJATSHATRU SHRIVASTAVA, Secy .
भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं खनिज साधन विभाग भोपाल , दिनांक 23 मई 2014
क्र. 2715- आर- 254-14- बारह - 1.-
[भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशनार्थ ]
भारत सरकार कोयला मंत्रालय
नई दिल्ली, तारीख 6 जनवरी 2014
आदेश
का. आ.... कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3 उपखंड ( ii ) , तारीख 3 सितम्बर , 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्यांक 2665( अ ) , तारीख 2 सितम्बर, 2013 पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है ) , में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1 ) के अधीन , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे ;
और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर ( जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है ) , ऐसे निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने के लिए रजामंद है , जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
देती है कि इस प्रकार निहित भूमि और उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 3 सितम्बर 2013 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात्:-
1. सरकारी कम्पनी , उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज , नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत् किए गए संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;
2. शर्त ( 1 ) के अधीन सरकारी कंपनी द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और ऐसे किसी अधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाऐंगे और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में जो कि अपील आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत् उपगत सभी व्यय भी सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;
3. सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसी किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी , जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;
4. सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त भूमि को और उसमें निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों को और किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और 5. सरकारी कंपनी ऐसे निर्देशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा , जब कभी आवश्यक हो , उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं.
(फा.सं. 43015/ 11 /2011- पीआरआईडब्ल्यू-1 ) .
हस्ता./-
(एम. के. शर्मा)
निदेशक.
1745 [To be Published in the Gazette of India , Part - II , Section 3 , Sub - section ( ii ) ]
GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COAL
New Delhi , the 6th January 2014
ORDER
S. O ....... WHEREAS , on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal , number S. O. 2665 (E ) , dated the 2nd September , 2013 published in the Gazette of India , Part - II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 3rd September , 2013 , issued under sub- section ( 1 ) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act , 1957 (20 of 1957) ( hereinafter referred to as the said Act) , the land and all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification ( hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub- section ( 1 ) of Section 10 of the said Act ;
AND WHEREAS the Central Government is satisfied that the Western Coalfields Limited , Nagpur ( hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf .
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 11 of the said Act , the Central Government hereby directs that the said land and all rights in or over the said land so vested shall , with effect from 3rd September , 2013 , instead of continuing to so vest in the Central Government , vest in the Government company , subject to the following terms and conditions , namely :-
1. the Government company shall reimburse the Central Government all payments made in respect of compensation , interest, damages and the like , as determined under the provisions of the said Act;
2. a Tribunal shall be constituted under Section 14 of the said Act , for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government company under condition (1 ) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the said Tribunal shall be borne by the Government company and similarly , all 1746
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals , etc , for or in connection withthe rights , in or over the said land , so vested, shall also be borne by the Government company ;
3. the Government company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;
4. the Government company shall have no power to transfer the said land and the rights in or over the said land to any other person without the prior approval of the Central Government ; and 5. the Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary .
(F. No. 43015/11 /2011 - priw - I ) .
Sd ../- (M. K. SHARMA) Director .
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 16 मई 2014
फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009-915 - इक्कीस - ब( एक) 14.- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस- ब( 1 )/ 13 , दिनांक 10 मई 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 82 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-
पदस्थापना का स्थल न्यायाधिकारी का नाम
अनु- क्रमांक
(2)
(3)
(1)
उमरिया " 82 श्री अभिनव कुमार जैन, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , उमरिया.
सारणी
मध्यवर्ती स्तर की
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय
का नाम पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6) (4)
(5)
उमरिया
उमरिया" उमरिया
F.No. 17 (E)43-2009-915 - XXI - B ( 1 ) -14. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI- B( 1)/ 13 , dated 10th May 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification in the table , for serial number 82 and entries relating thereto , the following serial 1747 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S.No.
Place of Posting
Name of Nyayadhikari
Name of Civil District
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
Umaria"
Umaria
Umaria
"82
Umaria
Shri Abhinav Kumar Jain , CivilJudge Class - II , Umaria .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रहास व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 मई 2014
क्र. एफ. 3-117-2013- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 117-2013 - बत्तीस , दिनांक 17 जनवरी 2014 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित उज्जैन विकास योजना , 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -
अनुसूची
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल
(वर्गमीटर में)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(6)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
(3)
(4)
(1)
(2)
131
6279
1
सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक (कार्यालय भवन) .
आमोद प्रमोद (वर्तमान उद्यान )
कोठी महल की शासकीय भूमि.
शर्ते.- 1. शेष भूमि आमोद - प्रमोद के अंतर्गत यथावत रखा जाना अनिवार्य होगा.
2. प्रस्तावित मेला कार्यालय स्थल के सामने स्थित मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर रखना अनिवार्य होगा .
3. जिला प्रशासन उज्जैन निवेश क्षेत्र में प्रश्नाधीन भूमि में क्षेत्रफल के दो गुने क्षेत्र में उद्यान विकसित करेगा.
योग .. 6279
2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत उज्जैन विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग मान्य होगा .
1748
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
भोपाल, दिनांक 28 मई 2014
क्र. एफ. 3-74-2011- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3- 74-2012- बत्तीस, दिनांक 30 अक्टूबर 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं
खसरा ग्राम
क्रमांक
क्रमांक अनुसूची
क्षेत्रफल
(वर्गमीटर में)
(3) (1)
(2)
1 छोटी ओमती ब्लाक नंबर -8 प्लाट नंबर-012 ब्लॉक.
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)
(5)
(4)
आवासीय एवं मार्ग
वाणिज्यिक एवं मार्ग 4949
योग
4949
(2 ) उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत जबलपुर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग मान्य होगा.
क्र. एफ. 3-185-2011- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ - 3- 185-2011 - बत्तीस , दिनांक 21 मई 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित सिवनी विकास योजना, 2021 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
ग्राम
क्रमांक
खसरा क्रमांक (2)
(3) (1)
1
ग्राम डूंडा सिवनी.
30/49 , 30/50 , 30/51 .
अनुसूची
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(6) (4)
(5)
आवासीय 3.80
कृषि
योग .. 3.80
(2) यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 52,25,000/- ( रुपये बावन लाख पच्चीस हजार मात्र ) दिनांक 31 मार्च 2014 को भारतीय स्टेट बैंक सिवनी शाखा के चालान क्रमांक -47703983 / 159 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
(3) आंतरिक विकास के रूप में आवेदक को सिवरेज, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट का निस्तारण करना होगा .
(4) परियोजना में प्रस्तावित सोकपिट को मान्य न करते हुये सेप्टिक टैंक से निकलने वाले दूषित जल को एस.टी.पी. /ई.टी.पी. से शोधित कर अन्य कार्यों में उपयोग में लाना होगा .
1749 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
(5) रेल्वे लाईन से नियमानुसार खुली भूमि छोड़ी होगी .
(6) आवेदक द्वारा बाह्य विकास डी.पी. आर. प्राकलन में दिये गए अनुसार स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाएगा. इस विकास की अनुमानित कुल लागत रुपये 39 लाख 19 हजार का 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी बिना शर्त के कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के नाम से जमा करानी होगी.
(7) सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश , बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के तथ्य की पुष्टि कराये बिना उपांतरित भूमि पर कोई विकास अनुज्ञा जारी नहीं करेगा.
(8) आवेदक संस्था निर्धारित स्पेसिफिकेशन के बाह्य विकास एवं विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने पर उसकी जानकारी कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को प्रस्तुत करेगी .
(9) कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ यह प्रमाणित करने के पश्चात् कि उक्त बाह्य विकास स्पेसिफिकेशन के अनुरूप निर्मित कर लिया गया है, तदोपरांत बैंक गारंटी आवेदक संस्था के पक्ष में मुक्त करेगा.
(10 ) उपरोक्त बैंक गारंटी की अवधि कम से कम 12 माह की होगी तथा कार्यपालन संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के निर्देशानुसार आवेदक संस्था के आवेदन पर इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है अन्यथा सक्षम प्राधिकारी से विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के 12 माह के भीतर बाह्य विकास का निर्माण का कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कार्यपालन संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ उक्त गारंटी की राशि राजसात कर सकेगा.
( 11 ) बाह्य विकास की शर्त की पूर्ति के बिना की अगर उक्त बैंक गारंटी समय बाधित हो जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व परियोजना अधिकारी तथा कार्यपालन संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ का होगा.
(12) उपरोक्त उपांतरण सिवनी विकास योजना , 2021 का एकीकृत भाग होगा.
भोपाल, दिनांक 30 मई 2014
क्र. एफ. 3-33-2013- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 33-2013 - बत्तीस, दिनांक 26 जुलाई 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित ओरछा विकास योजना, 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -
अनुसूची
खसरा
ग्राम
क्रमांक
क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
57/2
64.637
1 ग्राम सावंतनगर
कृषि
वाणिज्यिक अंतर्गत पर्यटक प्रोत्साहन प्रक्षेत्र.
योग .. 64.637
2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत ओरछा विकास योजना, 2011 का एकीकृत भाग मान्य होगा.
[भाग 1 1750
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
क्र. एफ. 3-148-2012- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3- 148-2012 - बत्तीस, दिनांक 8 अप्रैल 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित सीहोर विकास योजना , 2011 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
ग्राम
क्रमांक
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6) (3)
(4)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
(1)
(2)
1
आवासीय एवं मार्ग
11.582
कृषि एवं मार्ग
129/1 , 129/2 ,
ग्राम मुंगीसपुर
129/3 , 129/4,
129/5 , 129/6 , 129/7 , 129/8 , 137/1 , 137/2 138/2, 127/3 128/1 , 130/1 136, 200/140 127/1 , 127/2 , 127/4/ख ,
128/2/ख,
133/3 , 133/4 ,
134/1 , 134/2 ,
140, 142 , 139 , 143 ,
133/1 , 133/2 , 141
योग 11.582 हेक्टेयर
(2) यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 1,87,81,455/- ( रुपये एक करोड़ सत्यासी लाख इक्यासी हजार चार सौ पच्चपन रुपये मात्र ) दिनांक 29 मार्च 2014 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ शाखा अनूपपुर के चालन क्रमांक -12 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
(3) प्रश्नाधीन स्थल एन एच -86 से संलग्न है, जिसकी विकास योजना, सीहोर में चौड़ाई 60 मीटर प्रस्तावित है , अतः एन एच के नियमों के अनुसार वर्तमान मार्ग मध्य से मार्ग की चौड़ाई तथा कंट्रोल एरिया रखा जाना आवश्यक होगी.
(4) भूमि के उत्तर पूर्व एवं पश्चिम दिशा में ग्रामीण मार्ग स्थित है. संयुक्त संचालक जिला कार्यालय , भोपाल के अभिमत अनुसार उक्त मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर रखी जानी है, अतः भूमि स्वामी द्वारा ग्रामीण मार्ग निर्माण हेतु मार्ग मध्य से 6.00 मीटर भूमि छोड़कर विकास किया जाए.
( 5) उपरोक्त उपांतरण सीहोर विकास योजना, 2011 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल
( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
संशोधित अधिसूचना
भोपाल , दिनांक 24 मई 2014
क्र. 3376-2913-अका- विपप्र-2013 . - राज्य शासन द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया विषय में, सम्पन्न हुई थी जिसकी अधिसूचना क्रमांक 6880-2913-अका- विपप्र-2013 , दिनांक 5 अक्टूबर 2013 को जारी की गई थी, में भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री मनीष महारणवर, वाणिज्यिक कर निरीक्षक त्रुटिवश अंकित हो गया है, को अब श्री मनीष महारणवर, वाणिज्यिक कर अधिकारी पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) -462011
आदेश
भोपाल, दिनांक 28 मई 2014
क्र. एफ. 67-239-10- तीन-1024.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया
1751 गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बालाघाट जिला बालाघाट के आम निर्वाचन में श्रीमती आशा धनवारिया अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् बालाघाट जिला बालाघाट के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, बालाघाट के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , बालाघाट के पत्र दिनांक 1 जून 2010 केद्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती आशा धनवारिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती आशा धनवारिया को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 1 जुलाई 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती आशा धनवारिया से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्रीमती आशा धनवारिया को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 जनवरी 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 जनवरी 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा श्रीमती आशा धनवारिया को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बालाघाट से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालाघाट से प्राप्त पत्र क्र. 59 दिनांक फरवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती आशा धनवारिया ने विलम्ब के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है .
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती आशा धनवारिया को दिनांक 6 मई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं, जबकि अभ्यर्थी श्रीमती आशा धनवारिया को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 मार्च 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 26 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
[भाग 1 1752
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अजय सिंह ( अज्जू) लालाराम जैन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती आशा धनवारिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बालाघाट जिला बालाघाट का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव , मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अजय सिंह ( अज्जू ) लालाराम जैन को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25 फरवरी , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री अजय सिंह ( अज्जू) लालाराम जैन से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
आदेश भोपाल, दिनांक 28 मई 2014
श्री अजय सिंह ( अज्जू ) लालाराम जैन द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 मार्च 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनाकं 26 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा श्री अजय सिंह ( अज्जू) लालाराम जैन को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्री अजय सिंह ( अज्जू) लालाराम जैन ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
क्र. एफ. 67-126-10- तीन- 1026.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री अजय सिंह ( अज्जू) लालाराम जैन को दिनांक 6 मई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि अभ्यर्थी श्री अजय सिंह ( अज्जू) लालाराम जैन को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 27 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण औरं प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन के आम निर्वाचन में श्री अजय सिंह (अज्जू) लालाराम जैन अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अजय सिंह ( अज्जू) लालाराम जैन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 28 मई 2014
क्र. एफ. 67-126-10- तीन-1027.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन के आम निर्वाचन में श्री गौस भाई अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री गौस भाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
1753 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री गौस भाई कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 फरवरी , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री गौस भाई से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री गौस भाई को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनाकं 27 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा श्री गौस भाई को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्री गौस भाई ने कोई निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री गौस भाई को दिनांक 6 मई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई , जबकि अभ्यर्थी श्री गौस भाई को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 7 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री गौस भाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
1754
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
आदेश
भोपाल, दिनांक 28 मई 2014
क्र. एफ. 67-126-10- तीन- 1028.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन के आम निर्वाचन में श्री योगेश शर्मा अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री योगेश शर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री योगेश शर्मा को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 फरवरी , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री योगेश शर्मा से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री योगेश शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनाकं 26 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , आयोग द्वारा श्री योगेश शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्री योगेश शर्मा ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है .
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री योगेश शर्मा को दिनांक 6 मई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि अभ्यर्थी श्री योगेश शर्मा को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 28 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री योगेश शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 28 मई 2014
क्र. एफ. 67-126-10- तीन- 1029.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही 1755 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री शुक्लाजी किन्नर को दिनांक 6 मई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि अभ्यर्थी श्री शुक्लाजी किन्नर को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 की तामीली विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित 'समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री शुक्लाजी किन्नर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) कीकालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./- ( जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन के आम निर्वाचन में श्री शुक्लाजी किन्नर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शुक्लाजी किन्नर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
आदेश
भोपाल , दिनांक 28 मई 2014 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री शुक्लाजी किन्नर कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री शुक्लाजी किन्नर से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा .
क्र. एफ. 67-126-10- तीन - 1030.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
श्री शुक्लाजी किन्नर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 मार्च 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनाकं 26 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , आयोग द्वारा श्री शुक्लाजी किन्नर को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्री शुक्लाजी किन्नर्र ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया 1756
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन के आम निर्वाचन में श्री चांद मियां अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री चांद मियां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री चांद मियां को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 फरवरी , 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री चांद मियां से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री चांद मियां को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनाकं 26 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , आयोग द्वारा श्री चांद मियां को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्री चांद मियां ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री चांद मियां को दिनांक 6 मई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि अभ्यर्थी श्री चांद मियां को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 27 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह
[भाग 1 समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री चांद मियां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बेगमगंज जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 28 मई 2014
क्र. एफ. 67-180-10- तीन- 1032.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बारीगढ़ जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री भारती अहिरवार अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् बारीगढ़ जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के 1757
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
भाग 1 ]
पत्र दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री भारती अहिरवार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री भारती अहिरवार को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 18 फरवरी , 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री भारती अहिरवार से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री भारती अहिरवार का कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 6 जून 2011 को सुश्री भारती अहिरवार के पति द्वारा तामील किया गया और अंकित किया गया था कि " में 10 जून तक व्यौरा जमा करवा दूंगा . अतः उनको दिनाकं 21 जून 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री भारती अहिरवार को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 14 नवम्बर 2011 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री भारती अहिरवार ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है .
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री भारती अहिरवार को दिनांक 6 मई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं, जबकि अभ्यर्थी सुश्री भारती अहिरवार को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 मार्च 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 2 अप्रैल 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री भारती अहिरवार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बारीगढ़ जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 28 मई 2014
क्र. एफ. 67-250-10- तीन- 1034.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सिरमौर जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्री मदन गोपाल पाण्डेय अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद् सिरमौर जिला रीवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा के पत्र क्र. 664/स्था. निर्वा./2011 , दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मदन गोपाल पाण्डेय द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मदन गोपाल पाण्डेय को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2011 को जारी कर कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
[भाग 1 1758
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
एवं पक्ष समर्थन में कोई भी पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
श्री मदन गोपाल पाण्डेय को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2011 के द्वारा प्राप्त हुई है. अतः अभ्यर्थी को अपना जवाब/ अभ्यावेदन दिनांक 5 नवम्बर 2011 तक प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र दिनांक 7 जून 2012 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री मदन गोपाल पाण्डेय द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मदन गोपाल पाण्डेय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सिरमौर जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी श्री मदन गोपाल पाण्डेय को दिनांक 4 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि अभ्यर्थी श्री मदन गोपाल पाण्डेय को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 3 जुलाई 2012 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 4 अगस्त 2012 को कराई जा चुकी थी.
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री मदन गोपाल पाण्डेय द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश
बैतूल , दिनांक 3 मई 2014
क्र. स्वा.- पी.एच.- 2014-277.- बैतूल जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जाएं .
अस्तुः, मैं, राजेश प्रसाद मिश्रा , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोध विनियम , 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आदेश देता हूं कि.-
1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य पेय पदार्थ , निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान पर :-
(क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े - गले फलों व सब्जियों, मांस मछली , अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी.
(ख ) बासी मिठाईयों एवं नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों , दूध दही, उबली हुई चाय, काफी, शरबत , मांस मछली , अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे , उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा काँच के बंद शोकेस, बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखे जावेंगे ताकि वे मक्खी , मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी ना हो सके.
2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-2 ( 1 - क ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.
3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने पीने के किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने, निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जाँच - पड़ताल करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेखित की गई रीति से पाई गई अस्वस्थकारक, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसे रीति से निर्वतन करने के लिये जिसे वह मानव उपयोग में लाई जाने से रोकी जा सके. जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम , 1962 के नियम 5 ( 5 ) के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस निलंबित और म. प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 की धारा 7 के अंतर्गत प्रतिबंधित किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी . धारा 16 के तहत् दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है.
1759
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
भाग 1 ]
अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूं :-
1. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय /समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी .
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , बैतूल.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
6. जिला आपूर्ति अधिकारी/ सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी .
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाली- नालियों, गटरों , पानी के गड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों , कूड़ा- करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी का हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .
यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.
राजेश प्रसाद मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 21 मई 2014
प्रारंभिक अधिसूचना
[ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. - अ - 82-14-15-329.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतूनी परियोजना तहसील कन्नौद, जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्र. वार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
ग्राम-बापच्या, तहसील-सतवास
अनुसूची ( 1 )
स.क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में )
असिंचित
सिंचित
कुल (5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1
निजी भूमि
2.264
2.264
0.000
(1) मायनर 15
1.360
0.000
1.360
(2) मायनर 16
3.624
0.000
2.264
योग .
1760
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
अनुसूची ( 2 )
ग्राम-बापच्या, तहसील-सतवास
मायनर-15
स.क्र.
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
(3)
सिंचित (4) (2)
(1)
1.13
6
1 रामरूप , मुकेश , पि. राधाकिसन , लाडकीबाई विधवा राधाकिशन जाति गुजरपता नि.ग्रा.
1.62
7
2 जगदीश पि. ऊकार जाति गुजर पता नि.ग्रा. मुहाई.
1.35
8
3 जगदीश पि. ऊकार जाति गुजर पता नि.ग्रा. मुहाई.
2.7
14
4 रमेशचन्द्र पि. भागीरथ जाति गुजर पता नि. मुहाई.
15
1.98 5 बोदरी पि. भागीरथ जाति गुजर पता नि. मुहाई.
1.9
23
6 अमरसिंह पि. गणेशराम जाति गुजर पता नि. ग्रा.
1.82
24
7 परसराम पिता रामनाथ जाति गुजर पता नि. ग्रा.
30
1.82 8 गोविन्द पिता रामनाथ जाति गुजर पता नि.ग्रा.
1.7
31
9 रामनाथ पि. रामरतन जाति गुजर पता नि. ग्रा.
6
32
10 रामप्रसाद पि. रामबक्स जाति गुजर पता नि.ग्रा.
3.46 11 नर्मदाप्रसाद पिता मयाराम जाति गुजर 38/1 पता नि.ग्रा.
48
3.55 12 चिरोजीलाल पि. हजारीलाल जाति कलाल, पता नि.ग्रा.
1.74 13 मदनलाल पि. गंगाविसन जाति गुजर 50/1 पता नि. मुहाई.
1.26 14 मोहनलाल पिता गंगाविशन जाति गुजर 51/1 पता निवासी ग्राम मुहाई.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
असिंचित (8)
कुल (9) कुल (6)
सिंचित (7)
असिंचित (5)
0.000
0.056
0.056
0.000
1.130
0000
0.048
0.048
1.620
0.000
0.000
0.128
0.128
0.000
0.000
0.180
0.180
2.710
0.010
0.000
0.060 1.980
0.060
0.000
0.184
0.000
0.184
1.970
0.070
0.000
0.100
0.100
1.820
0.000
0.028
0.000
0.028 0.000
1.820
0.000
0.072
0.072
1.790
0.090
0.184
0.000
0.184
0.880
6.880
0.000
0.300
0.300
3.460
0.000
0.096
0.000
0.050
3.600
0.096
0.088 1.740
0.088
0.000
0.000
0.176
0.000
1.260
0.000
0.176 1761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
भाग 1 ]
(2)
(3) (4) (1)
0.9 15 शंकरलाल पि. कालुराम जाति गुजर 55/1 पता नि. मुहाई.
0.81
56
16 किसनलाल पि. बलदेव जाति गुजर पता नि. मुहाई.
5.1
57
17 शिवराम पि. किसनलाल जाति गुजर पता नि. मुहाई.
1.27 18 कासीराम कन्हैया पि. बोदर कमलाबाई 65 वि. बोदर जाति गुजर पता नि. ग्राम.
1.27
66
19 प्रहलाद पि. मोतीलाल जाति गुजर पता नि. ग्रा.
20
67
3.36 नर्मदाप्रसाद पि. घनश्याम जाति गुजर पता नि. ग्रा.
44.74
योग
मायनर-16
104/2
0.8 21 रमेशचन्द्र पि. हरदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम.
0.22
106/2 22 रमेशचन्द्र पि. हरदेव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम.
113
1.000 23 रामसिंह पि. श्रीकिसन जाति गुजर पता नि. ग्रा.
1.00
114
24 सुगनाबाई पति गोपाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम.
1.62
118
25 प्यारेलाल पिता बोंदर जाति गुर्जर पता नि.ग्रा.
2.65
121
26 किशौर पि. दयाराम जाति गुजर पता नि.ग्रा.
2.17
125
27 शिवनारायण पि. गुलाब जाति गुजर पता नि.ग्रा.
126
0.40 28 गौविन्दसिंह पि. गुलाब जाति गुजर पता नि. ग्रा.
0.40 29 गौविन्द सिंह पि. गुलाब जाति गुजर 127 पता नि.ग्रा.
(9) (6)
(7)
(8)
(5)
0.000
0.900
0.168 0.000
0.168
0.000
0.012 0.000
0.810
0.012
0.128
0.000
5.100
0.000
0.128
0.056
0.056
0.000
0.000
1.270
0.000
0.140 0.000
0.140
1.270
0.000
3.360
0.060
0.000
2.264
2.264 1.1
44.49
0.248 0.800
0.248
0.000
0.000
0.024 0.220
0.024
0.000
0.000
0.084
0.084
0.000
0.000
1.000
0.000
0.052 0.000
0.052
1.000
0.000
0.140 0.000
0.140
1.620
0.212
0.000
2.670
0.020
0,212
0.108
0.000
0.108
2.170
0.000
0.520
0.008
0.120
0.044 0.400
0.044
0.000
0.000 [ भाग 1 1762
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
(9)
(6)
(7)
(8)
(5)
(2)
(4)
(1)
(3)
0.160
0.000
0.000
4.230
0.160
4.23
30
128
गोविन्दसिंह पिता गुलाब जाति गुजर पता नि.ग्रा.
0.000
0.100
0.100
1.80
0.040
1.840
139
31 भीका पि. गंगाराम जाति गुजर पता नि.ग्रा.
0.044
0.000 0.044
0.090
0.590
151
0.5
32 छीतर पि. मोतीलाल जाति गुजर पता नि.ग्रा.
0.000
0.040
0.020
0.420
0.040
152
0.4
33 कासीराम, कन्हैया पि. बोदर कमलाबाई वि. बोदर जाति गुजर, पता नि.ग्रा.
0.064
0.000
0.060
0.560
0.064
0.5
153
34 प्रहलाद पि. मोतीलाल जाति गुजर पता नि.ग्रा.
0.000
0.032
0.030
0.210
0.032
0.18
35 कासीराम कन्हैया पि. बोदरकमलाबाई 158 वि. बोदर जाति गुजर, पता नि.ग्रा.
1.360
0.000
1.360
18.250
0.380
योग .. 17.870
0.000
3.624
3.624
1.480
62.740
62.610
महायोग .
प्रारंभिक अधिसूचना
[ अंतर्गत धारा -11 भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. - अ- 82-14-15-335.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतूनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्र. वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
ग्राम-सुकलिया, तहसील - कन्नौद
अनुसूची ( 1 )
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) स.क्र.
सिंचित
असिंचित
कुल (5)
(4
(3)
(1)
(2)
1
0.324
0.288
0.036
निजी भूमि (1 ) मुख्य नहर
0.036
0.324
योग .. 0.288 1763
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
भाग 1 ]
अनुसूची ( 2)
ग्राम-सुकलिया, तहसील-कन्नौद
मायनर -1
स.क्र.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में ) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
सिंचित
कुल (9)
असिंचित (8)
असिंचित (5)
कुल (6)
सिंचित (7)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.036
0.036
0.000
1.590
0.000
1.590
151
1 श्री कृष्ण पि. वल्लभदास जाति महाजन , पता नि. ग्राम इन्दौर.
0.000
0.870
0.212
0.212
0.870
0.000
155/1
2 राधेश्याम पि. ओंकार जाति कुम्हार पता नि. ग्राम किलोदा.
0.060
0.000
0.000
0.400
0.060
0.400
3 राधाबाई पति सरदार जाति भिलाला 155/2 पता निवासी ग्राम.
0.016
0.000
0.000
0.260
0.016
0.260
4
157
जम्सूबाई वि. रूप सिंह, भगवान सिंह पि. उदय सिंह जाति राजपूत, पता निवासी ग्राम.
0.036 0.324
3.120
0.288
1.530 1.590
योग
प्रारंभिक अधिसूचना
[ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. - अ- 82-14-15-341.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतूनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्र. वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
ग्राम- बामनीबुजुर्ग , तहसील - सतवास
अनुसूची ( 1 )
विवरण
स.क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित
असिंचित
कुल (5)
(3)
(4
(2)
(1)
1
निजी भूमि
0.000
( 1 ) डिस्टीब्यूटरी
0.772 0.912
0.000
0.772 0.912
(2 ) डिस्टीब्यूटरी मायनर एस -2
0.000
1.684
1.684
योग ..
1764
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
अनुसूची (2)
ग्राम- बामनीबुजुर्ग , तहसील -सतवास
डिस्ट्रीब्यूटरी
स.क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
सिंचित
(3) (4) (2)
(1)
100
4.78 1 कैलाश पि. गोरधन जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.
2.23
102
2 कन्हैयालाल पि. गोरधन जाति देशवाली, पता नि. ग्राम.
3
104
3 कैलाश , शिवप्रसाद, कन्हैयाबाबुलाल संतोष, गीताबाई, सोदराबाई, सुमानबाई दयाबाई पि. गोरधन जाति देशवाली, पता नि. ग्राम.
107
1.32 4 कन्हैयालाल पि. गोरधन जाति देशवाली, पता नि.ग्राम भूमि स्वामी.
4.14 5
108
बाबुलाल पि. गोरधन जाति देशवाली पता नि. ग्राम.
15.47
योग ..
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
कुल
असिंचित (8)
कुल (9) (6)
सिंचित (7)
असिंचित (5)
0.220
0.000
0.220
4.780
0.000
0.000
0.100
0.100
0.000
2.230
0.000
0.204
0.204
3.250
0.250
0.188
0.000
1.320
0.000
0.188
0.060
0.000
4.140
0.060
0.000
0
0.772
0.772 15.72
0.25
डिस्ट्रीब्यूटरी मायनर एस-2
77
5.000 6 कृष्णाबाई पति किशोर सिंह जाति गुर्जर, पता निवासी ग्राम.
3.71 7
79
मुकेश पि. हरी सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम.
5.00
81
8 लखनलाल पि. प्रहलाद सिंह जति गुजर पता नि. ग्राम.
3.65
82
9 लखनलाल पि. प्रहलाद सिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम.
3.64
83
10 रामनारायणसिंह पि. प्रहलाद जाति गुजर पता नि.ग्राम.
5.000
84
11 रामनारायणसिंह पि. प्रहलाद जाति गुजर पता नि. ग्राम.
26.000
योग ..
41.470
महायोग
0.176
0.000
0.176
0.490
5.490
0.212
0.000
0.212
3.710
0.000
0.040
0.040
0.000
5.870
0.870
0.200
0.200
0.000
3.650
0.000
0.000
0.192 0.000
3.640
0.192
0.092
0.000 5.870
0.092
0.870
0.000
0.912 28.230
0.912
2.230
0.000 1.684
1.684
43.950
2.480 भाग 1 ]
1765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
प्रारंभिक अधिसूचना
[ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
(क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. - अ-82-14-15-347.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतूनी परियोजना तहसील कन्नौद जिला देवास की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , सर्वे क्र. वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित हैं . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
ग्राम- बागनखेडा, तहसील-कन्नौद
अनुसूची ( 1 )
विवरण
स.क्र.
(1)
(2)
1
निजी भूमि
(1) मायनर-1
(2) मायनर 1 एस -1
(3) मायनर-1 , एस -2
असिंचित (4)
कुल (5) अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित (3)
8.624
0.150
8.474
1.686
0.000
1.686
0.700
0.000
0.700
0.150
11.010 10.860
योग ..
अनुसूची ( 2 )
ग्राम - बागनखेडा , तहसील- कन्नौद
मायनर-1
खसरा
स.क्र. कृषक का नाम व पिता/
क्रमांक पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में )
भूमि का कुल रकबा
(हेक्टर में)
सिंचित (2)
(3) (4) (1)
30
1.83 1 छन्नूपि. तुलसीराम जाति बलाई पता नि.ग्रा.
29
2.49 2 मांगीलाल पि. नाथू जाति बंजारा , पता नि. ग्रा. किलोदा.
1.400
12
3 देवीसिंह , हेमराज पिता रामसिंह सीताबाई बेवा रामसिंह जाति बंजारा , नि. कीलोदा.
13/1
0.81 4. हेमराज पि. रामसिंह जाति बंजारा पता नि. ग्रा. कीलोदा.
असिंचित कुल (6)
कुल (9) (5)
सिंचित (7)
असिंचित (8)
0.000
0.308 0.000
0.308
1.830
0.010
0.01
0.000
0.000
2.490
0.066
0.000
0.066 1.400
0
0.000
0.065
0.065
0.810
0 1766
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
(4) (2)
(3)
(1)
1.000
14
5 किरणबाई पति मांगीलाल गुर्जर जाति गुर्जर नि. किलोदा.
25
2.020 6 धन्नालाल पिता रामा जाति गुर्जर नि. किलोदा.
2.020
25
7 धन्नालाल पिता रामा जाति गुर्जर नि. बालोदा.
1.620
17
8 गुलाबबाई वि. रामदीन जाति जाट नि. ग्राम.
18
3.530 9 जगदीश पि. शिवलाल कुमार पता नि. ग्रा. बालोदा.
2.470
21
10 केदार पिता रामदीन जाति कुम्हार नि. ग्राम.
0
58
11 देवा पिता रामचन्द्र जाति कुम्हार नि. बडकेश्वर तह. हरसूद.
57/1
2.61 12 केदार पिता रामदीन जाति कुम्हार पता नि. ग्राम.
2.000
59
13 रमेश पिता गंगाराम जाति कुम्हार नि. बडकेश्वर.
1.270
62
14 रामौतार पिता गंगाराम जाति कुम्हार नि. बडकेश्वर.
1.200
71
15 जगदीश पिता लक्ष्मण जाति जाट नि. ग्राम बागनखेडा.
0.860
70/1
16 आनन्द पिता रमेश जाति जाट पता निवासी.
0.400
70/3
17 रामदीन पिता गंगाराम जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम.
0.460
70/2 18 आनन्द पिता रमेश जाति जाट पता निवासी.
72/1
1.540 19 प्रेम बाई पिता बद्रीलाल जाति जाट, नि. ग्राम.
0.630
69
20 राजेश पिता प्रभुदयाल मांगरोला जाति कुम्हार नि.ग्राम.
1.620
97
21 तुलसा बाई पति प्रभुदयाल जाति कुम्हार नि. ग्राम.
2.620
96
22 राजू पिता प्रभुदयाल अ.पा. कर्ता. तुलसाबाई पति प्रभुदयाल जाति कुम्हार नि. ग्रा.
(9) (6)
(7)
(8)
(5)
0.059
0.059
0.000
1.000
0
0.000
2.020
0
0.081
0.081
0.000
0.039
0.039 2.020
0
0.205
0.000
1.620
0
0.205
0.000
0.175 0
3.530
0.175
0.168
0.000
0
2.470
0.168
0
0.150
0.150
1.980
1.980
0.000
0.055
0.055
0.000
2.610
0.000
0.080 0
0.080
2.000
0.000
0.145
0.145 0
1.270
0.000
0.057 0.03
0.057
1.230
0.000
0
0.860
0.114
0.114
0.000
0.080 0.400
0
0.080
0.000
0.020
0.020
0
0.460
0.000
0.104
0.104
1.540
0.
0.000
0.015 0.630
0.015
0
0.000 0.011 0
0.011
1.620
0.245
0.000
0
0.245
2.620 1767
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
97
1.620 23 तुलसा बाई पति प्रभुदयाल जाति कुम्हार नि. ग्राम.
2.6
98
24 रामदीन पिता गंगाराम जाति कुम्हार नि. ग्राम.
1.240
99
25 प्रभुदयाल पिता रामदीन जाति कुम्हार नि. ग्रामः
2.02
112
26 भारत हरिओम पिता शंकर लीलाबाई बेवा मधू अगूरीबाई पिता मधू सस्वतीबाई बेवा शंकर सुआबाई पिता शंकर जाति बलाई पता निवासी ग्राम.
121/1
3.090 27 बद्रीलाल पिता उदयसिंह जाति कुम्हार नि. ग्राम.
0.980
119
28 हेमराज पिता जगन्नाथ जाति जाट नि. ग्राम .
7.720
330
29 रामभरोस पिता हरनाथ जाति जाट नि. ग्राम.
0.820
358/2 30 रामसिंह पिता मंगू सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.
1.710
366
31 जगदीश पिता मोतीलाल जाति जाट नि. ग्राम.
1.300
367
32 कमल किशोर पिता जगदीश जाति जाट नि. ग्राम.
1.980
370
33 नरसिंह पिता बलकदास जाति बाबजी नि. ग्राम.
1.800
371
34 सजनसिंह पिता गोविन्द सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.
372
1.550 35 सजनसिंह पिता गोविन्द सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.
394
2.000 36 विरेन्द्र सिंह पिता गोविन्द सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.
395
2.430 37 सुरेन्द्र सिंह पिता गोविन्द सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.
2.200
392 38 श्यामसिंह पिता यशवंतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.
(9)
(7)
(6)
(8)
(5)
0.033
0.000
0.033
0
1.620
0.000
0.152 2.600
0.000
0.152
0.000 0.138 0
0.138
1.240
0.200
0.000
2.02
0.2
0
0.230 0
0.000
0.230
3.090
0.000 0.255 0.980
0
0.255
0.272
0.000
7.720
0.272
0
0.000
0.285 0.820
0.285
0
0.000 0.173 0
0.173
1.710
0.132
0.000
0.132 0.
1.300
0.169 0
0.169
1.980
0.000
0.276 0
1.800
0.276
0.095
0.000
0.095 0
1.550
0.000
0.168 2.000
0
0.168
0.000
0.072 2.430
0
0.072
0.000
0.127 0
2.200
0.127 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
1768
(4) (2)
(3)
(1)
1.130
391
39 कालूसिंह पिता गोविन्द सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.
1.600
397
40 भंवर सिंह पिता मुलासिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.
1.000
399
41 समरत सिंह पिता विजयसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.
1.000
407
42 राजेन्द्र सिंह पिता विजयसिंह जाति राजपूति नि. ग्राम.
1.740
408
43 मोहन पिता बद्रीप्रसाद जाति जाट नि. ग्राम.
5.400
410
44 लक्ष्मी बाई पति सीताराम जाति जाट नि . ग्राम.
1.820
415
45 ओमप्रकाश पिता हीरालाल अ.पा.क. कमलाबाई पति हीरालाल जाति बलाई नि. ग्राम.
2.820
416
46 देवीलाल पिता सुकदेव जाति बलाई नि. ग्राम.
1.000
417
47 जसौदा बाई वि. सुकदेव जाति बलाई नि. ग्राम.
1.010
418
48 गोपालदास पिता देवकिशन जाति महाजन नि. ग्राम..
1.620
423
49 चतरूबाई वि . जगराम, बंशी पिता जगराम जाति चमार नि. ग्राम .
6.700 50 कैलाशचन्द्र, केदार पिता बाबूलाल 424 नि. ग्राम.
1.480
442
51 भागीरथ पिता केदार जाति चमार नि. ग्राम.
3.080
440/1 52 रहमान खां. सुल्तान खां, बोंदर खाँ मुस्ताक खां, मुबारीक पिता बोंछर खां. अ.पा.क. कुदरता बाई वि. बोंदर खां, जाति मुसलमान नि. ग्राम.
(9)
(8)
(6)
(7)
(5)
0.000
0.121 1.130
0
0.121
0.000
0.140
0.140
0
1.600
0.000
0.182 1.000
0
0.182
0.108
0.000
0
0.108
1.000
0.132
0.000
0.132
1.740
0
0.000
0.150
0.150
0
5.400
1.820
0
0.100
0.000
0
0.126
0.126 2.820
0.000
0.118 0
0.118
1.000
0.114 0
0.114
0.000
1.010
0.115
0.000
0
0.115
1.620
0.000
0.180
0.180
0
6.700
0.000
0.132 1.480
0
0.132
0.000
0
0.104
0.104 3.080 1769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
भाग 1 ]
(3) (4) (2)
(1)
0.520
436
53 रामनारायण पिता केदार जाति जाट नि. ग्राम.
1.640
438
54 बृजमोहन पिता रामौतार जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम.
437
2.190 रामौतार नि. ग्राम
55
3.360
435/1
56 रामनारायण पिता केदार जाति जाट नि. ग्राम.
468/2 2.870 57 राधाकिशन पिता गंगाराम कुमार जाति कुम्हार नि. ग्राम.
488
1.750 58 प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ जाति जाट नि. ग्राम.
1 59
474/2, 474/3 चुन्नीलाल पि. अमरा जाति जाट पता निवासी ग्राम .
4.630
477
60 विधाबाई पति राधेश्याम जाति जाट नि. ग्राम.
1.420
476
61 आत्माराम पिता देवसिंह जाति खाती नि. ग्राम.
1.000
540
62 हमीदखाँ पिता इब्राहिम खाँ जाति मेवाती पता नि. कन्नोद.
63
479, 480/1 1.86 चुन्नीलाल पि. अमरा जी जाति जाट पता निवासी ग्राम.
4.760 64 नंदकिशोर, सुनील पिता बालकृष्ण- 539 अजय , पिता रामनारायण, अ.पा.क. उमाबाई बेवा, रामनारायण , संगीताबाई, सविता, बाई पिता रामनारायण जाति महाजन पता कन्नौद शंकरलाल, प्रेमनारायण , पुष्पा देवी , बेलाकृष्ण , अनीता, सुनीता पिता जाति महाजन नि. कन्नौद.
योग .. 127.860
(8) (9) (5)
(6)
(7)
0
0.000 0.099 0.520
0.099
0.000
0.108 1.640
0.
0.108
0.000
0.162 0
2.190
0.162
0.000
0
0.144
0.144 3.360
0.000
0
0.239
0.239 2.870
0.158
0.000
0.158 0
1.750
0.212 0.000
0.212
0.212
0.000
0.000
0
0.158 4.630
0.158
0.000
0.131 1.420
0
0.131
0.000
0.126 0.41
0.126
1.410
0.000
0
0.126 1.86
0.126
0.000
0.117 0
0.117
4.760
8.624
0.150
2.420
8.474
129.492
मायनर- 1- एस-1
3.090
121/1 65 बद्रीलाल पिता उदयसिंह जाति कुम्हार नि. ग्राम.
0
0
3.090
0.32
0.32 1770
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
(4) (2)
(3)
(1)
6.510 66
325
रमेश पिता जगन्नाथ जाति जाट नि. ग्राम.
2.100
322/1
67 राजेश पिता रामविलास जाति जाट नि. ग्राम.
312
1 68 भुजराम पि. बाबूलाल जाति जाट पता नि. ग्राम.
313
1.8 69 महेश पि. बाबूलाल जाति जाट पिता नि. ग्राम.
307
1.900 70 भुजराम पिता बाबूलाल जाति जाट नि. ग्राम.
2.480
306
71 नारायण सिंह पिता भीमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.
2.100
304
72 अर्जुन सिंह नारायण सिंह पिता भीमसिंह , गुलाब बाई बेवा भीमसिंह बसुबाई पिता भीम सिंह जाति जाट नि. ग्राम.
20.98
योग ..
(9)
(8)
(6)
(7)
(5)
0 0.1235
0.1235
6.510
0
0.462
0
0.462
2.100
0
0
0.17 1.800
0.17
0.8
0 0.1615
0.161
0.08
1.88
0
0.153
0.153
1.900
0
0.2035 0
0
0.2035
2.480
0.0925 0
0
0.0925
2.100
1.686
0
1.686
21.86
0.88
मायनर- 1- एस -2
1.010
418
73 गोपालदास पिता देवकिशन दास जाति महाजन नि. ग्राम.
417
1.000 74 जसौदा बाई वि. सुकदेव जाति बलाई नि. ग्राम.
2.82
416
75 देवीलाल पिता सुकदेव जाति बलाई नि. ग्राम.
1.980 76
414
हीरालाल पिता घासीराम जाति बलाई नि. ग्राम.
1.890
413
77 सुरेश पिता हीरालाल जाति बलाई नि. आडान्या.
8.7
योग ..
157.540
महायोग ..
0
0.040 0
1.010
0.040
0
0
0.050
0.050 1.000
0
0.138 2.82
0.138
0
0
0.121
0.121 0
1.980
0
0.352
0.352
1.890
0
0
0.700 8.7
0
0.701
11.010 160.052 10.860
0.150
3.300
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1771
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर ( मध्यप्रदेश ) छतरपुर, दिनांक 22 मई 2014
क्र. 157- एस.सी. - 2-2014.- छतरपुर जिले में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की अशुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिक ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जावे.
अस्तु, मैं , डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला छतरपुर ( म. प्र. ) आपत्तिजनक हैजा/ज्वर/ आंत्रशोध विनिमय 1983 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला छतरपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं किः-
(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपाहारगृहों, भोजनलाओं, होटलों, जनता के लिये खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों परः-
1. बासी मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं, व सड़े गले फल , सब्जियों, दूध , दही उबली हुई चाय, कॉफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिशिद्ध रहेगी.
2. मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं , फल , सब्जियां , उबली हुई चाय , शर्बत, मांस मछली , अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कांच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढक कर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सकें.
(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार भवन, दुकान स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा सके स्थानों में प्रवेश करने वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच - पड़ताल करने, निरीक्षण करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुओं जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपर्युक्त है तो उन अस्वास्थ्य कारण दूषित अनुपर्युक्त के अधिग्रहण करने , हटाने, नष्ट करने ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिए जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जा सकें, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं, जो पृथक् पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे:-
1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे के स्तर के न हों.
3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
5. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक, सह खाद्य निरीक्षक, नगरपालिका/नगर पंचायत ( सर्व ) .
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, ... (सर्व) जिला छतरपुर, म. प्र.
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश मंदसौर, दिनांक 23 मई 2014
क्र. बं.- श्र.- 2014-1001.- बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 ( 2 ) एवं 13 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मंदसौर बंधक श्रमिक जिला सतर्कता समिति एवं उपखण्डों के लिए बंधक श्रमिक उपखण्ड सतर्कता समितियां निम्नानुसार गठित करता हूँ:-
जिला सतर्कता समिति, मंदसौर
अध्यक्ष 1. धारा 13 (2) ए- जिला मजिस्ट्रेट
2. धारा 13 ( 2 ) बी- अजा/अजजा के सदस्य : - 1. श्री अशोक निनामा, अजरोटी ग्राम नांदवेल सदस्य
सदस्य 2. श्री आनंद तंवर, 24 तिलक नगर, मंदसौर
सदस्य 3. श्री रमेशचन्द्र अहिरवार, नई आबादी, गुंजरदा 3. धारा 13 ( 2 ) सी- जिले के सामाजिक कार्यकर्ताः- 1. श्री प्रवीण जैन , भावगढ़ सदस्य
सदस्य 2. श्री शंकरलाल पाटीदार, पूर्व सरपंच , जवासिया.
3. श्रीमती सचिता नितीन शिन्दे, गणपति चौक, मंदसौर. सदस्य 1772
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
4. धारा 13 ( 2 ) डी- ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य : -
सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, जिला मंदसौर
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सदस्य मंदसौर.
3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , सदस्य मंदसौर.
5. धारा 13 ( 2 ) ई- वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :- जिला अग्रणी बैंक अधिकारी , मंदसौर .
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, मंदसौर
अध्यक्ष 1. धारा 13 ( 3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मंदसौर
2. धारा 13 ( 3 ) बी-अजा/अजजा के तीन सदस्य :-
सदस्य 1. श्री भेरूलाल पिता कचरू भील , नि.
धुन्धडका.
सदस्य 2. श्री काशीराम मेघवाल, नि. खिलचीपुरा
3. श्री मांगीलाल पिता लक्ष्मण चमार, सदस्य नि. धुंधडका.
3. धारा 13 ( 3 ) सी- सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्यः- 1. श्री जगदीश पिता रंगलाल , नि. ढिकोला सदस्य 2. श्री सुरेशचंद्र पिता चम्पालाल पाटीदार, सदस्य नि. रीछालालमुंहा.
सदस्य 3. श्रीमती उमा गुप्ता पति लाल बहादुर
[ भाग 1 उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, गरोठ
अध्यक्ष धारा 13 ( 3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गरोठ
1.
2. धारा 13 ( 3 ) बी- अजा/अजजा के तीन सदस्यः-
सदस्य 1. श्री नरवरसिंह सोनगरा , निवासी चचावदा, पठारी.
2. श्री नंदकिशोर बुन्दीवाल, निवासी बरखेड़ा लोया. सदस्य
सदस्य 3. श्री उदयराम मेहर, निवासी भानपुरा
3. धारा 13 ( 3 ) सी- सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्यः- 1. सुरेश कुमार धनोतिया निवासी अंत्रालिया सदस्य 2. श्री रामगोपाल कोटवाल निवासी शामगढ़ सदस्य रोड़, गरोठ.
सदस्य 3. श्रीमती कविता पति अनिल कुमार राठौर नि. भानपुरा.
सदस्य 4. श्रीमती स्नेहलता गुप्ता, नि. गुराड़िया नरसिंह 4. धारा 13 (3 ) डी- ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य :-
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, गरोठ.
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, भानपुरा.
सदस्य 3. अनुविभागीय अधिकारी , कृषि विभाग, गरोठ.
5. धारा 13 ( 3 ) ई - वित्तीय साख संस्था का एक सदस्यः- प्रबंधक, सेन्ट्रल को- आपरेटिव बैंक, शाखा गरोठ.
6. धारा 13 ( 3 ) एफ धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्त अधिकारी:-
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गरोठ
4. धारा 13 ( 3 ) डी- ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य :-
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत मंदसौर .
2. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , मंदसौर . सदस्य 3. सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मंदसौर. सदस्य 5.
सदस्य धारा 13 ( 3 ) ई - वित्तीय साख संस्था का एक सदस्यः - प्रबंधक, जिला केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर
6. धारा 13 ( 3 ) एफ- धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी:-
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मंदसौर
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, मल्हारगढ़
अध्यक्ष 1. धारा 13 ( 3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मल्हारगढ़ 2. धारा 13 ( 3 ) बी-अजा/अजजा के तीन सदस्यः-
सदस्य 1. श्री बसंतीलाल पिता रामलाल आर्य, नि. कनघट्टी.
सदस्य 2. श्री रामेश्वर पिता नंदराम गवरी , नि. मल्हारगढ़
सदस्य 3. श्री धन्नालाल पिता भेरूलाल भील, नि. बही 3. धारा 13 (3 ) सी- सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्यः -
सदस्य 1. श्री राजेश पिता भवानीराम पाटीदार, नि. बूढा
सदस्य 2. श्री विष्णुदास पिता मांगुदास बैरागी , नि.
मनासा खुर्द.
सदस्य 3. श्रीमती निर्मला पति शरदकुमार जैन , नि. संजीत.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
4. धारा 13 (3 ) डी- ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य : -
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , सदस्य मल्हारगढ़.
2. पंचायत निरीक्षक, मल्हारगढ़ सदस्य 3. वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी, सदस्य मल्हारगढ़.
5. धारा 13 ( 3 ) ई - वित्तीय साख संस्था का एक सदस्यः - प्रबंधक, को- आपरेटिव बैंक, मल्हारगढ़. सदस्य 6. धारा 13 ( 3 ) एफ- धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्त अधिकारी:- :
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मल्हारगढ़.
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, सीतामऊ
अध्यक्ष 1. धारा 13 ( 3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीतामऊ
2. धारा 13 ( 3 ) बी- अजा/अजजा के तीन सदस्यः - 1. श्री शंकरलाल पिता गंगाराम बागड़ी नि. रूनिजा. सदस्य 2. श्री रामप्रसाद पिता गोवर्धनलाल जयपाल नि. तितरोद. सदस्य 3. श्री केगु पिता कुका भील, नि. काचरिया सदस्य 3. धारा 13 ( 3 ) सी- सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्यः-
सदस्य 1. श्री विक्रमसिंह पिता प्रभाकर सिंह महुवा
2. श्री किशोरीलाल पिता सज्जनलाल जैन , सदस्य नि. सीतामऊ.
3. श्रीमती देउबाई पति भंवरलाल राठौर नि. लंदुना. सदस्य 4. धारा 13 ( 3 ) डी- ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य :-
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीतामऊ. सदस्य 2. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, सदस्य सीतामऊ.
3. वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी , सीतामऊ. सदस्य 5. धारा 13 ( 3 ) ई- वित्तीय साख संस्था का एक सदस्यः- प्रबंधक, जिला केन्द्रीय बैंक, सीतामऊ. सदस्य 6. धारा 13 ( 3 ) एफ- धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्त अधिकारी:-
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीतामऊ.
शशांक मिश्र, कलेक्टर .
1773 कार्यालय, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश भोपाल , दिनांक 2 जून 2014
क्र. 3 -खाद्य- 2-35-2011-3682.- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ( 2006 का अधिनियम सं. 34 ) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, खाद्य सुरक्षा आयुक्त मध्यप्रदेश , एतद्वारा उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बने नियमों/ विनियमों के अंतर्गत कार्यों को करने के उद्देश्य से श्री संदीप विक्टर को, संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं.
No. 3 - Food - 2-35-2011-3682 . In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Safety and Standards Act , 2006 ( Act No. 34 of 2006 ) , the Commissioner of Food Safety , Madhya Pradesh hereby appoints Shri Sandeep Victor as Food Analyst for the whole of the State of Madhya Pradesh for the purpose of performing functions under the said Act and the Rules / Regulation made thereunder .
डी. डी. अग्रवाल , आयुक्त.
राज्य शासन के आदेश श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 जून 2014
क्र. 778-375-2014- ए- सोलह- मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं ) अधिनियम , 1961 ( क्रमांक 26 सन् 1961 ) की धारा 3 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( D-1-2012- ए-सोलह, भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2012 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा श्री पी.के. दुबे , उप श्रमायुक्त, मुख्यालय इन्दौर को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन तारीख से संपूर्ण राज्य के लिये प्रमाणीकरण अधिकारी नियुक्त करता है .
No. R - 778-375-2014 - A -XVI . In exercise of powers confereed by Section 3 ( a) of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders ) Act , 1961 (No. 26 of 1961) and in supersession of this department's Notification No. F 4 (D) 1-2012- A- 16 , Bhopal , dated 10the September 2012 the State Government , hereby , appoints Shri P.K. Dubey , Deputy Labour commissioner Headquarter , Indore as the Certifying Officer from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette for the whole of the State of Madhya Pradesh.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.
1774
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 जून 2014
क्र. एफ. 3-270-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 270-2012 - बत्तीस, दिनांक 24 सितम्बर 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची ग्राम
क्रमांक
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
1 ग्राम भैसाखेड़ी
0.392 हेक्टेयर
70/2/1 , 70/2/2 70/1/1 , 70/1/2
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(6)
(5)
कृषि
सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक के अंतर्गत स्वास्थ्य ( केंसर हास्पिटल एवं आवासीय इकाईओं ) .
योग 0.392 हेक्टेयर
1 . यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 8,23,200/ - ( रुपये आठ लाख तेवीस हजार दो सौ मात्र ) दिनांक 13 मई 2014 को भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल के चालन क्रमांक-16700301 / 120 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है .
2. परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् भारत सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देश एवं शर्तों का पालन करना चिरायु चेरीटेबल फाउडेशन सुनिश्चित करें.
3. आवेदक संस्था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को पारित आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें. नग्रानि द्वारा विकास अनुज्ञा देते समय इसका पालन सुनिश्चित कर लिया जावे.
4. यह उपांतरण बड़े तालाब के केचमेंट क्षेत्र में निर्माण के संबंध में शासन नीति के अध्यधीन ही मान्य होगा.
5. पूर्व में प्रचलित इसी क्षेत्र में निर्मित चिरायु अस्पताल के संबंध में याचिका क्रमांक 5284/11 प्रचलित है. इस याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अनुरूप प्रश्नाधीन भूमि पर भी कार्यवाही की जायेगी.
6.
उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 को एकीकृत भाग होगा.
क्र. एफ. 3-26-2013- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3- 26-2013 - बत्तीस , दिनांक 17 सितम्बर 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं : -
अनुसूची
ग्राम
क्रमांक
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
1
ग्राम भौरी
4.422 हेक्टेयर में से 4.09
1121/1/1/2 , 1122 , 1123/2 , 1124/2/2 , 1132/1 , 1133 , 1139 ,
उपांतरण पश्चात् उपांतरित
भू-उपयोग
(6)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
कृषि
सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक के अंतर्गत शैक्षणिक ( नर्सिंग कालेज का निर्माण) .
1775 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
(6)
(4)
(3)
(1)
(2)
1132/2, 1133 , 1139 , 1147/2 , 1148 , 1149 , 1146/1/2 , 1146/2/1 , 1146/2/2
योग .. 4.09 हेक्टेयर
1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 85,89,000/- ( रुपये पच्यासी लाख नवासी हजार मात्र ) दिनांक 13 मार्च 2014 को भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल के चालन क्रमांक -16700703/ 123 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
2. खसरा क्रमांक 1116 , 1126 तथा 1143 पर स्थित 30 फुट चौड़े शासकीय रास्ते को 12 मीटर चौड़ा बनाया जाना आवश्यक होगा. इस हेतु खसरा क्रमांक 1143 से संलग्न चिरायु चेरिटेबल संस्था के स्वामित्व की भूमि उक्त रास्ते को 12 मीटर चौड़ा करने के लिये छोड़ी जाना आवश्यक होगी.
3. नाले पर पुल के निर्माण हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन तथा राजस्व विभाग से औपचारिक अनुमति प्राप्त करनी होगी .
4. रेल्वे की भूमि सीमा से नियमानुसार 30 मीटर के क्षेत्र में कोई निर्माण न किया जाये .
5. प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र 11000 वर्गमीटर होने के कारण यद्यपि क्षेत्रफल के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाना आवश्यक नहीं है तथापि मानव अधिकार आयोग द्वारा तालाब के आसपास के विकास के संबंध में की गई अनुशंसाएं एवं बड़े तालाब के मास्टर प्लान के संदर्भ में विकास प्रारंभ करने के पूर्व पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा.
6. आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर स्थित मार्ग हेतु 12 मीटर चौड़ा करने हेतु निर्माण कार्य तथा नाले पर पुलिया बनाने हेतु राजधानी परियोजना द्वारा अनुशंसित प्राकलन में दिये गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार निर्माण किया जाएगा. इस विकास की अनुमानित कुल लागत रुपये 80.91 लाख के 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी बिना शर्त के कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के नाम से जमा करानी होगी.
7. सक्षम प्राधिकारी , नगर तथा ग्राम निवेश , बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के तथ्य की पुष्टि कराये बिना उपांतरित भूमि पर कोई विकास अनुज्ञा जारी नहीं करेगा .
8. आवेदक संस्था कंडिका 6 में उल्लेखित निर्माण कार्य निर्धारित स्पेसिफिकेशन का पूरा करने पर उसकी जानकारी कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ को प्रस्तुत करेगी .
9 कार्यपालन संचालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ यह प्रमाणित करने के पश्चात् कि उक्त निर्माण स्पेशिफिकेशन के अनुरूप निर्मित कर लिया गया है, तदोपरांत बैंक गारंटी आवेदक संस्था के पक्ष में मुक्त करेगा.
10. उपरोक्त बैंक गारंटी की अवधि कम से कम 12 माह की होगी तथा कार्यपालन संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के निर्देशानुसार आवेदक संस्था के आवेदन पर इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है अन्यथा सक्षम प्राधिकारी से विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के 12 माह के भीतर मार्ग निर्माण का कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कार्यपालन संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ उक्त गारंटी की राशि राजसात कर सकेगा.
11. मार्ग निर्माण की शर्त की पूर्ति के बिना अगर अक्त बैंक गारंटी समय वाधित हो जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व परियोजना अधिकारी तथा कार्यपालन संचालक मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ का होगा.
12. यह उपांतरण बड़े तालाब के केचमेंट क्षेत्र में निर्माण के संबंध में शासन नीति के अध्यधीन ही मान्य होगा.
13. पूर्व में प्रचलित इसी क्षेत्र में निर्मित चिरायु अस्तापल के संबंध में याचिका क्रमांक 5284/11 प्रचलित है. इस याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अनुरूप प्रश्नाधीन भूमि पर भी कार्यवाही की जायेगी .
14. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
1776
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 28 फरवरी 2014
क्र. क- भू- अ.वि.अ. -2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि काअर्जन
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- बटियागढ़
(ग) नगर/ग्राम- सीगोन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टर.
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
खसरा नंबर (1)
0.06
398
399
0.02
0.05
400/1
400/2
0.05
0.02
404
407
0.02
योग .. 0.22
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सीगौन पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु अर्जन .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) पथरिया कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकार एवं भू- अर्जन अधिकारी , पथरिया
दमोह , दिनांक 24 मई 2014
क्र. 212- भू. - अ.वि.अ.- 2013-14- संशोधित. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- पथरिया
(ग) नगर/ग्राम- खौजाखेड़ी, प.ह.नं. 27/45
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 हेक्टेयर .
लगभग क्षेत्रफल
कुल खसरा
(हेक्टेयर में)
नंबर (1)
(2)
732
0.01
733(1)
0.03
733(4)
|
0.03
733/2
0.05
733(3)
734
0.06
0.03
735
0.03
741/3
0.28
745/1,3
0.07
745/2
0.03
746
0.01
747
0.07
843
0.02
844
0.72
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-( बीओटी टोल + एन्यूटी ) योजनांतर्गत दमोह - पथरिया - गढाकोटा मार्ग के निर्माण किये जाने बाबत् के कार्य हेतु.
(3 ) दमोह - पथरिया- गढ़ाकोटा मार्ग ( बीओटी टोल+ एन्यूटी ) एम.डी.आर. के निर्माण कार्य.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) पथरिया एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 23 मई 2014
प्र. क्र. 01 - अ-82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषणा की है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- गौरिहार
(ग) ग्राम- मिश्रनपुरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.766 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.072
233
234
0.044
0.075
235
0.213
236
0.055
241
0.012
247
0.364
248/1
0.176
249
248/2
0.284
250
0.003
0.022
252
0.006
274/2
0.213
275
0.227
278
योग .. 1.766
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की सिंगारपुर वितरक नहर की टेल माईनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 28 मई 2014
पत्र क्र. 382 - प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- बेला 445
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.474 हेक्टेयर.
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
खसरा नम्बर (1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3) 80/1
0.032
0.012
80/2
0.026
0.012
80/3
80/4
0.012
0.291
0.056 81
0.154
0.009 82
0.166
0.021 90
122
0.251
0.099
0.019
0.028
348
0.021 370
0.372
0.053
0.053 375
0.016
0.016
688
698
0.024
0.024 726
0.036
0.018
0.214
985/1
0.112
0.280
985/2
0.474
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - गुढ- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमड़ा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
1778
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 384 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- उमरी 49
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.20 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.113
28
0.013
1.084
0.142 29
0.134
86
0.328
88/1
0.327
88/2
0.098
0.328
88/3
0.073
0.010 90
0.072
1.166
91
0.239
0.012 92
0.061
0.005 93
0.005
0.040
94
0.030 95
0.704
96/1/क
0.012
0.012
96/1 /ख
0.008
0.044 96/2
0.004
96/3
0.008
96/4
0.018 97
0.105
126/1
0.205
0.049 126/2
126/3
0.113
0.206
0.004 127
0.283
0.042 144
0.006 145
0.627
0.040
0.040 146
(2)
(3) (1)
148/1
0.278
0.030 148/2
0.224
0.101
0.010 150
0.050 151
0.146
0.052
0.150
152
0.085
0.908
155
0.066
0.061
173
0.012
174/1
0.016
174/2
0.005
0.020
174/3
0.013 178
0.454
0.070
179/1
0.092
0.064
179/2
0.048
180/1/1
0.118
180/1/2
0.198 180/2
0.032
0.032
182/1/1
0.010 182/1/2
0.053
0.020
182/2
कुल योग .. 1.201 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमड़ा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. -प्रका.-भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - गुढ़ भाग 1 ]
1779
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
(ग) ग्राम- करौदी 71
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.192 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
1.635
21/1
21/2
1.635
1.631
0.192 21/3
1.635
21/4
0.433
29/1
0.020
0.437
29/2
0.141
0.007 30/1
0.624
0.101 31
0.025
0.117
32
0.267
0.028 45
0.190
0.042 47
0.062
0.417
48
0.041
99/1 /क
0.183
99/1 /ख
0.040
99/1 /ग
0.040
99/1/घ
0.010
0.016 99/2/क
0.321
99/2/ख
0.182
99/2/ग
0.584
99/2/घ
0.630
99/3
0.743
99/4
0.054
100/1/क
0.073
100/ 1 /ख
0.032
0.104 100/2
100/3
0.028
0.028
100/4
0.028
100/5
0.016
102/1
0.010
0.016
102/2
0.510 113
0.425
0.200
114/1
114/2
0.200
0.048
0.199
114/3
0.874
117/1
0.114 117/2
0.874
0.007
0.146
149
0.028 150
0.146
0.058
0.446
151
0.045 154
0.287
0.034 432
0.312
0.028
0.231
439
(2)
(3) (1)
0.401
0.049 440
0.001 441
0.231
0.029
0.073
443
0.085
444
0.034 514/1
0.053
0.157
514/2
0.158
514/3
0.090
0.053
514/4
515/1
0.049
515/2
0.194
0.094
0.206
515/3
515/4
0.101
0.005
0.101
516
0.008
0.162
544
0.138
1.343
546
550/1
0.109
0.028 550/2
0.053
0.044
0.166
551
0.008 590
0.061
0.082
0.255
591
0.096
0.312
592
0.040
0.664
745
746
0.097
0.0720
0.151
747/1 /क
747/1 /ख
0.152
0.078 747/2
0.152
747/3
0.152
0.076 748
0.502
0.081
0.016 749
0.020
0.275
900
0.008
913/1
0.012
913/2
0.02 935/1
0.069
0.081
935/2
0.036 935/3
0.142
0.012
935/4
0.101
939/1
0.268
939/2
1.684
939/3
0.607
939/4
0.108
0.040
939/5
0.607
939/6
0.607
939/7/1
0.202
939/7/2
2.192
कुल योग .
1780
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गुढ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमड़ा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 388 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - गुढ़
( ग) ग्राम- धाँधी 297
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.619 हेक्टेयर.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (3) खसरा नम्बर (1)
0.060
0.425
01
0.218
02
0.027
0.041
3/1/क
0.036
3/1/क/2
0.020
3/ 1/ख
0.053
0.016
3/1 /ग
0.101
3/2
0.032
3/3
0.037
55/1
0.020
55/2
0.012
0.020
55/3
0.340
56/1/1
0.041
56/1/2
0.020 56/1/3
0.041
0.036
56/2
0.105
56/3
(1)
(2)
(3) 57/1
0.311
0.077
57/2
0.077
57/3
0.024
57/4
0.038
0.044
57/5
0.077
57/6
0.012
57/7
0.0154
57/8
0.089
58
0.015
0.012
0.032 62
0.094
0.0121
63
0.024
0.024
64
0.036 67
0.158
0.004 73
0.069
0.065
0.040 78
0.179
80/1
0.030 80/2
0.032
0.117
80/3
0.053
83/1
0.024
0.058 83/2
0.008
85/1
0.008
0.028
85/2
0.028
86/1
0.101
86/2
0.068
0.105
86/3/1
86/3/2
0.101
0.619
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - गुढ- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमड़ा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
1781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन, दिनांक 28 मई 2014
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2014-2944 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील - घट्टिया
(ग) ग्राम- रनाहेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.18 हेक्टर.
अर्जित रकबा
सर्वे नम्बर
(हेक्टयर में) (2)
(1)
ग्राम-शंकरपुरा
0.08
291/1/1
0.37
292/1
292/2
0.02
0.08
293/1/1
0.50
324
0.13
325/1
325/2
0.05
0.12
345
0.15
404/1
0.20
407
0.07
409/1
0.25
414
0.03
450/1
0.04
450/2/1
450/3/1
0.04
0.05
449/1
योग . 2.18
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शंकरपुरा तालाब निर्माण में डूब क्षेत्र की अतिरिक्त अशासकीय भूमि अधिग्रहण.
(3 ) भूमि का नक्शा/प्लान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 29 मई 2014
प्र. क्र. 02 - अ-82-13-14- भू. अ. अ.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- विजयराघवगढ़
(ग ) ग्राम- खरखरी प.ह.नं. 8, नं. बं. 25.
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 23.65 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.40
2
0.02
6
0.13
8
0.04
1/1, 1/2
0.35
3/1, 3/2
0.26
4/1
0.25
4/2
0.26
12/1 , 12/2
2.50
42/1, 42/2 1782
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
(2) (1)
0.11 5/1, 5/2
13
0.17
0.01 29
0.53 183
610
0.11
0.07 541
543
0.74 551
0.06
1.58 14
0.31 15/1 , 15/2
20
0.25
0.83 21
1.13 26/1 , 26/2
0.92 34
0.05 35
37
0.33
0.30 38
0.46 39
40/1
0.44
0.10 118
0.83 119
0.26 122/1 , 122/2
0.63 123
0.41 124
0.73 550
0.06 557
0.09 558
561
0.13 562
0.10 564
0.29 565
0.12 575
0.92 604
0.33 607
0.06
0.31 609
1.37 611/1 , 611/2
0.13 612
0.84 614
(1)
(2)
0.22
615
0.28
616
0.42
542/1 , 542/2 , 542/3
556/1 , 556/2 ,
0.96
563/3
0.24
563/1 , 563/2
0.03
184
554
0.01
0.01
555/1 , 555/2 , 555/3
119/1067
0.01
0.08
556/1081
1.07
606
23.65
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ- 82-13-14- भू. अ. अ.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- कटनी
(ख ) तहसील - विजयराघवगढ़
(ग ) ग्राम- बम्हनगवां, प.ह.नं. 13, नं. बं. 97.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.44 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.76
146/1 , 146/2
0.19
153/1 , 153/2 , 153/3
178/1 , 178/2 ,
0.29
178/3 , 178/4 भाग 1 ]
1783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
(2)
(1)
168
0.38
169
0.19
0.70
173
0.13
174
175
0.48
0.17
176
181
0.05
182
0.10
योग .. 3.44
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
:
प्र. क्र. 04 - अ- 82-13-14- भू. अ.अ.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम- देवरी मझगवां , प.ह.नं. 13, नं. बं. 270.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.03 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
0.18
90/1 , 90/2 , 90/3 , 90/4 , 90/5 , 90/6 , 90/7 , 90/8 , 90/9 , 90/10 , 90/11 , 90/12 , 90/13 , 90/14 , 90/15 , 90/16 , 90/17
0.23
93
0.30
94
(1)
(2)
0.13
95
1.16
134/1, 134/2
98/1 , 98/2 , 98/3 ,
0.15
98/4, 98/5
0.10
99
0.78
91
योग . 3.03
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 05 - अ- 82-13-14- भू. अ. अ..- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़
( ग) ग्राम- गुड़गुड़ौहा, प.ह.नं. 13, नं. बं. 455.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.287 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
188
0.040
0.120
196
190
0.430
198
0.040
1.860
200/1 , 200/2 , 200/3 , 200/4 , 200/5 , 200/6
0.070
209/1 , 209/2 1784
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
(2)
(1)
0.085
212/1
0.085
212/2
0.041
215/2/क
215/2/ख
0.020
0.180
229/1 , 229/2
216/1 , 216/2 ,
0.360
216/3 , 216/4
0.120
217/1 , 217/2
228
0.350
219
0.100
0.620
222
0.040
224
153/1 , 153/2 , 153/3 ,
0.050
153/4, 153/5 , 153/6
0.120
272
152
0.320
225/1 , 225/2 ,
0.670
225/3 , 225/4
0.760
199/3
199/1 , 199/2 ,
0.040
210
0.210
263/1 , 263/2 , 263/3
0.380
269
211/1 क, 211 /1 ख
0.050
211/2, 211/3
0.020
213
0.016
230/1
0.020
227/1 , 227/2
0.070
270/1 , 270/2 , 270/3
7.287
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण कारण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 06- अ- 82-13-14- भू. अ.अ.. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख) तहसील- विजयराघवगढ़
(ग ) ग्राम - बरा , प.ह.नं. 14, नं. बं. 68 .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.930 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.340
116
0.460
117/1 , 117/2
0.550
118/1 , 118/2
0.080
121
0.320
124
125
0.290
126
0.160
127
0.490
0.380
144
1.000
145
150
0.030
0.590
151
0.870
152
0.170
141
0.020
110
0.180
143
योग .. 5.930
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण कारण.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1785 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन - 1924.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नंबर
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
गनियार
68/1
0.12
नरवर
शिवपुरी
0.30
68/2
0.23
68/3/3
0.04
उकायला उच्च स्तरीय नहर की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी , माइनर एवं सब मायनरों का निर्माण कार्य.
399
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .
702
0.06
0.04
706
0.04
713
0.06
715
722
0.03
0.06
723
0.01
734
0.02
735
0.09
736
0.07
737
0.05
778
0.06
781
0.01
782
783
0.23
0.04
787
0.04
788
0.07
791/1
0.35
829
830
0.06
0.03
839
0.30
1202
0.10
1203
1214/1
0.14
0.05
1214/2
0.47
1214/3
0.45
1214/5 1786
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जून 2014
(2)
(4)
(3)
(1)
0.08
1214/6
1214/7
0.07
0.06
1214/8
0.11
1241
0.02
1248/1
0.02
1248/2
1248/3
0.05
1248/4
0.02
4.05
योग
(6)
(5)
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 29 मई 2014
प्र. क्र. 07 - अ- 82- वर्ष 13-14- भू. अ. अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.10
ढिठवारा
कटनी कटनी
प.ह.नं. 36 नं. बं. - 167
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना की भैंसवाही वितरण नहर निर्माण कार्यपालन यंत्री , दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 , कटनी.
हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 28 अप्रैल 2014
( नियम राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्र. 1 की कंडिका 36 )
पत्र क्र. 2970 - भू. अ. - 2014-क्र. एफ16-14-2013- सात शा . 2 ए. राज्य सरकार एतद्वारा , राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 की कंडिका -36 के अंतर्गत चहुँमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन के लिए नीति जारी किया गया है. जल पाइप लाइन हेतु ग्राम गोरखपुर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी से संयंत्र की स्थापना के प्रयोजन हेतु निम्नांकित भाग 1 ]
1787
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
अनुसूची में दर्शित भूमि पर मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड सिवनी द्वारा भूमिगत जल पाइप लाईन बिछाई जाना प्रस्तावित है . भूमि के आवंटन हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत जल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु भूमि का आवंटन ( मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल पत्र क्र. 16- -2013 - सात- शा.2 ( ए) में वर्णित है द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसके आवंटन के आशय की घोषणा करती है जिसकी अधिसूचना प्रकाशन हेतु प्रस्तुत है:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक 4 (2)
(3)
(1)
सिवनी
घंसौर ईश्वरपुर प . ह. नं. 8 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )
(5)
(4)
818
0.140 योग .. 0.140
(2) भूमि की नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2970- भू. अ.-2014- क्र. एफ16-14-2013- सात शा. 2 ए. - राज्य सरकार एतद्वारा , राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 की कंडिका-36 के अंतर्गत चहुँमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन के लिए नीति जारी किया गया है. जल पाइप लाइन हेतु ग्राम गोरखपुर, तहसील घंसौर जिला सिवनी से संयंत्र की स्थापना के प्रयोजन हेतु निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि पर मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड सिवनी द्वारा भूमिगत जल पाइप लाईन बिछाई जाना प्रस्तावित है. भूमि के आवंटन हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत जल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु भूमि का आवंटन ( मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल पत्र क्र. 16- 4-2013 - सात शा.2 ( ए) में वर्णित है द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसके आवंटन के आशय की घोषणा करती है जिसकी अधिसूचना प्रकाशन हेतु प्रस्तुत है: - अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(3)
(1)
(2)
घंसौर
सिवनी
गोरखपुर प . ह. नं. 10 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली
भूमि (हेक्टर में)
(4)
91
(5) 0.010 योग . 0.010
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2970- भू. अ. - 2014- क्र. एफ16-14-2013- सात- शा . 2 ए.- राज्य सरकार एतद्वारा , राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 की कंडिका -36 के अंतर्गत चहुँमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन के लिए नीति जारी किया गया है. जल पाइप लाइन हेतु ग्राम गोरखपुर , तहसील घंसौर जिला सिवनी से संयंत्र की स्थापना के प्रयोजन हेतु निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि पर मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड सिवनी द्वारा भूमिगत जल पाइप लाईन बिछाई जाना प्रस्तावित है. भूमि के आवंटन हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत जल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु भूमि का आवंटन ( मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल पत्र क्र. 16- 14-2013- सात - शा .2 (ए ) में वर्णित है द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसके आवंटन के आशय की घोषणा करती है जिसकी अधिसूचना प्रकाशन हेतु प्रस्तुत है:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(3)
(1) (2)
घंसौर
सिवनी
दुर्जनपुर प . ह. नं. 8 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(4)
(5)
0.020 0.012
125 25 299
0.008 योग ..0.040
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है .
[भाग 1 1788
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून 2014
पत्र क्र. 2970- भू. अ. - 2014-क्र. एफ16-14-2013- सात- शा. 2 ए.- राज्य सरकार एतद्वारा , राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 की कंडिका -36 के अंतर्गत चहुँमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन के लिए नीति जारी किया गया है. जल पाइप लाइन हेतु ग्राम गोरखपुर, तहसील घंसौर जिला सिवनी से संयंत्र की स्थापना के प्रयोजन हेतु निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि पर मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड सिवनी द्वारा भूमिगत जल पाइप लाईन बिछाई जाना प्रस्तावित है. भूमि के आवंटन हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत जल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु भूमि का आवंटन ( मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल पत्र क्रं. 16- 14-2013 - सात - शा.2 ( ए ) में वर्णित है द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसके आवंटन के आशय की घोषणा करती है जिसकी अधिसूचना प्रकाशन हेतु प्रस्तुत है:-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
भूमि ( हेक्टर में ) ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(5)
(3)
(1)
(2)
0.045
घंसौर
बगदरी प. ह. नं . 5
सिवनी
0.056
0.137
0.020
0.065
0.020
(4) 168 151 148 119 167 118
0.343
योग
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.