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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 04 July 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
27
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-07-04.27.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई 2014 - आषाढ़ , 13 , शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 31 मई 2014

क्र. ई - 1-176-2014-5- एक. श्री चन्द्रहास दुबे , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह - आयुक्त, मंडी का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल , दिनांक 3 जून 2014

क्र. ई - 1-179-2014-5- एक.- श्री संतोष कुमार मिश्रा, भाप्रसे ( 1999 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ की सेवाएं सहकारिता विभाग से वापस लेकर अब उनकी सेवाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डी.एम.आई. ) पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें समन्वयक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

( 2) उपरोक्तानुसार श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन ) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डी.एम.आई. ) के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3 ) श्री अरूण कुमार पाण्डे, भाप्रसे ( 1992 ) प्रंबध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

2113

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014 .

2114

भोपाल , दिनांक 4 जून 2014

क्र. ई - 1-181-2014-5- एक. श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भा.प्र.से. ( 1996 ) सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं आयुक्त- सह- संचालक, पुरात्व एवं संग्रहालय के दिनांक 7 से 15 जून 2014 तक साउथ अफ्रीका में भ्रमण पर रहने की अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी , भा.प्र.से. ( 1990 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. ई. - 5-465 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री प्रेमचंद मीना , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जनजातिःकल्याण विभाग को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 31 मई 2014 से 7 जून 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रेमचंद मीना को अस्थायी रूप से, आगामी, आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-726- आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव , आयएएस. , आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को दिनांक 9 से 13 जून 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 जून 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती है.

(2) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में आयुक्त, जनसंपर्क का प्रभार श्री मनोज श्रीवास्तव , आय.ए.एस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विमानन विभाग को तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार श्री अनुराग श्रीवास्तव , भावसे आयुक्त- सह- संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज श्रीवास्तव , आयुक्त, जनसंपर्क एवं श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-816- आयएएस - लीव - 5-एक.-( 1 ) श्री संजीव सिंह , आयएएस. , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 6 से 20 जून 2014 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 जून 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संजीव सिंह की अवकाश अवधि में श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजीव सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. ई. - 5-879- आयएएस-लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री नंद कुमारम, आयएएस. , कलेक्टर जिला अनूपपुर को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जून 2014 एवं 21 , 22 जून 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री नंद कुमारम की अवकाश अवधि में श्री मूलचंद वर्मा , राप्रसे, अपर कलेक्टर, अनूपपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर , जिला अनूपपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री नंद कुमारम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री नंद कुमारम द्वारा कलेक्टर जिला अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मूलचंद वर्मा, कलेक्टर जिला अनूपपुर के प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री नंद कुमारम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नंद कुमारम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 6 जून 2014

क्र. ई. - 5-674- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री एस. के . मिश्रा, आयएएस . , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को दिनांक 23 से 28 जून 2014 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 एवं 29 जून 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. के. मिश्रा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. के. सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग तथा संस्कृति विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

2115 (4) श्री एस. के. मिश्रा द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-792- आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल , आयएएस. , कलेक्टर जिला श्योपुर को दिनांक 9 से 20 जून 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 21 , 22 जून 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला श्योपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. वर्मा , कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. -5-836- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएएस. , कलेक्टर जिला देवास को दिनांक 9 से 13 जून 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 जून 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , देवास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला देवास का प्रभार सौंपा जाता है .

2116

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर जिला देवास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अभिषेक सिंह, कलेक्टर जिला देवास के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई . - 5-890 - आयएएस - लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन को दिनांक 30 जून 2014 से 11 जुलाई 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 जून 2014 एवं 12, 13 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी , आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 1-258-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2) में दर्शाए भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

नवीन पदस्थाना अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3) (1)

आयुक्त, उद्योग , 1 श्री व्ही.एल. कान्ताराव ( 1992) अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश ( सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग से वापस लेते हुए ) .

(केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) .

(3) (1)

(2)

सचिव, मध्यप्रदेश 2 श्री अनुपम राजन ( 1993 )

शासन, वाणिज्य, उद्योग आयुक्त,

उद्योग , मध्यप्रदेश तथा

एवं रोजगार विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग

निगम, वस्त्र निगम एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, वस्त्र निगम एवं लघु उद्योग निगम

(अतिरिक्त प्रभार ).

लघु उद्योग निगम

(अतिरिक्त प्रभार) .

भोपाल, दिनांक 11 जून 2014

क्र. ई. - 5-736- आयएएस- लीव - 5-एक. ( 1 ) श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को दिनांक 23 से 28 जून 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 एवं 29 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से, आगामी , आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-814- आयएएस लीव- 5 -एक.-( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी , आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई . - 5-949- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार वर्मा , आयएएस . , अपर कलेक्टर, जिला आगरमालवा को भाग 1 ]

2117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

दिनांक 21 मई 2014 से 20 जून 2014 तक इकत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार वर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी, आदेश तक , स्थानापन्न अपर कलेक्टर , जिला आगरमालवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 12 जून 2014

क्र. ई. - 5-869 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अजय गुप्ता, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी को दिनांक 5 से 13 जून 2014 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी, आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 17 जून 2014

क्र. ई.1-194-2014-5- एक.- श्री निसार अहमद, भा.प्र.से. (2003 ) सचिव, अल्पसंख्यक आयोग तथा सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रशासक, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड का प्रभार सौंपा जाता है.

(2) श्री निसार अहमद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अक्षय सिंह, राप्रसे ( 1984 ) , अपर कलेक्टर, भोपाल तथा प्रशासक, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड केवल प्रशासक, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई. - 5-532- आयएएस लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को दिनांक 11 से 20 जून 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कंचन जैन , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

1 (3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2014

क्र. ई. - 5-899- आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 16 से 23 जून 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी , आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-874 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती प्रीति मैथिल, आयएएस . , अपर कलेक्टर, गुना को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से, आगामी , आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

2118

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-889 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नरसिंहपुर को दिनांक 24 जून 2014 से 1 जुलाई 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी , आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 19 जून 2014

क्र. ई. - 5-865 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस. , कलेक्टर, जिला बालाघाट को दिनांक 23 से 28 जून 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 एवं 29 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान जाती है.

(2 ) श्री व्ही. किरण गोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री तरूण राठी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. किरण गोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री व्ही. किरण गोपाल द्वारा कलेक्टर जिला बालाघाट का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरूण राठी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-886- आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , हरदा को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 एवं 21 , 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी, आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-910- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा , आयएएस. , सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जिला होशंगाबाद को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 एवं 21 , 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी , आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2014

क्र. एफ 3-3-2014- एक-4 .- राज्य शासन , एतद्वारा पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2013-14 ( उत्तरार्द्ध ) हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम ( प्रति संलग्न ) अनुसार मतदान दिनांक 16 जून 2014 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय कुमार मिश्र, उपसचिव.

भाग 1 ]

2119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. )-462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ- 37-01-2014- तीन-922 .- मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9 ( 2 ) ( क ) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा पंचायतों में 31 दिसम्बर 2013 तक रिक्त हुए पदों की पूर्ति हेतु तथा नवगठित पंचायतों एवं उन पंचायतों जिनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है तथा जिन ग्राम पंचायतों को आरक्षण से अपवर्जित किया गया है , के आम/ उप निर्वाचन 2013-14 ( उत्तरार्द्ध ) हेतु निम्नानुसार समय- अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है:-

कार्यवाही

(2)

नियम (3)

क्र. (1)

28 1 (i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना.

29-क

(ii

) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.

23 मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन (iii )

2

28(क)

नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख.

3

28(ख)

नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा ( जांच ) 4

28(ग)

अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख .

5

38, 39

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.

6

मतदान ( यदि आवश्यक हो)

28(घ)

मतगणना

7

8

सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा.

(i) पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में.

( ii ) जिला पंचायत सदस्य के मामले में

दिन और समय (5)

निर्धारित तारीख (4)

26-5-2014

प्रात: 10.30 बजे से (सोमवार) .

-उपरोक्तानुसार - - उपरोक्तानुसार-

-उपरोक्तानुसार-

-उपरोक्तानुसार-

2-6-2014

अपराह्न 3.00 बजे तक (सोमवार) .

3-6-2014

प्रात: 10.30 बजे से (मंगलवार) .

5-6-2014

अपह्वान 3.00 बजे तक (गुरुवार) .

5-6-2014

अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (गुरुवार) .

16-6-2014

प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (सोमवार ) .

16-6-2014

मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् ( सोमवार ) .

17-6-2014

खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से ( मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद) ( मंगलवार) .

18-6-2014

जिला मुख्यालय पर प्रात: 10.30 बजे से ( बुधवार ) .

जी. पी. श्रीवास्तव

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

[भाग 1 2120

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

त्रि-स्तरीय पंचायतों के स्थानों ( रिक्त) पदों की जानकारी त्रैमास 31 दिसम्बर-2013 (जिलों से प्राप्त पत्रकों एवं दूरभाष से जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या )

आम निर्वाचन

जनपद पंचायत

जिला पंचायत

क्र. जिला

ग्राम पंचायत उप सर. ( 10)

पंच ( 11 )

सरपंच पंच ( 12 ) ( 13 )

अध्यक्ष (6)

उपाध्यक्ष (7)

सदस्य (8)

सरपंच (9)

(2)

अध्यक्ष (3)

उपाध्यक्ष (4)

सदस्य (5)

(1)

12

3

1 मुरैना

1

2 श्योपुर

8

2

3 भिण्ड

6

1

ग्वालियर

4

20

1

5

5 शिवपुरी

4

15

6 दतिया

6

6

7 गुना

1

6

अशोकनगर

8

24

1

1

मंदसौर

9

5

10 नीमच

4

11

11 रतलाम

8

12 शाजापुर

1

11

6

उज्जैन

13

1

19

देवास

14

16

1

15

4

राजगढ़

1

8

6

16 सीहोर

1

3

35

17 विदिशा

1

5

भोपाल

18

1

32

19 रायसेन

20

3

6

20 बैतूल

12

3

3

21 होशंगाबाद

1

5

22

हरदा

1

1

23 झाबुआ

10

1

1

24 अलिराजपुर

16

25 इन्दौर

2

6

19

1

26 धार

2

6

33

27 खरगोन

1

9

1

28 बड़वानी

1

4

2 10

29 खण्डवा

21

2

30 बुरहानपुर

1

31 टीकमगढ़

2

12

4

32 पन्ना

2

4

3

1

1

33 छतरपुर

2

1

4

35

1

34 सागर

4

4

35 दमोह 2121 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(9) ( 10) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) (4)

(6) (7)

(3)

(8)

(1) (2)

(5)

25

36 जबलपुर

1

4

14

37 कटनी

1

5

20

38 नरसिंहपुर

2

14

32

1

1

39 छिंदवाड़ा

1

8

35

40 सिवनी

5

15

39

1

41 मण्डला

5

15

1

डिण्डौरी

1

1

42

44

18

43 बालाघाट

10

25

2

44 रीवा

3

18

45 सतना

22

4

1

46 शहडोल

2

3

10

47 अनूपपुर

3

4

1

उमरिया

48

1

20

1

1

सीधी

49

1

5

सिंगरौली

50

5

51

24 786

188

1

3

27

1

0

4

आगर मालवा कुल योग ..

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 जून 2014

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं क्र. 1265-1118-2014-अ - ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला गुना के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4468 एवं एम.पी. /4462 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से क्रमशः दिनांक 2 अप्रैल 2014 से 31 मई 2014 तक एवं दिनांक 4 अप्रैल 2014 से 31 मई 2014 तक छूट देता है: -

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

क्र. 1267-1119-2014-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला गुना के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. /4897 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 9 अप्रैल 2014 से 30 सितम्बर 2014 तक छः माह के लिये छूट देता है:-

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

1 . संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की 2122

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्यनिरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है . भोपाल , दिनांक 11 जून 2014

क्र. 1279-1171-2014 -अ - ग्यारह.- इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की इकाई क्रमांक 3 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. /4264 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 22 जुलाई 2014 से 21 जनवरी 2015 तक छः माह के लिये छूट प्रदान करता है: -

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 (1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी .

[ भाग 1 4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .

क्र. 1283-1170-2014-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संजय गांधी विद्युत गृह बिरसिंहपुर की इकाई क्रमांक 1 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. /4000 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 8 जुलाई 2014 से 7 अक्टूबर 2014 तक तीन माह के लिये छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 कीअपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है . भोपाल , दिनांक 19 जून 2014

क्र. 1360-1154-2014-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

राज्य शासन , अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की इकाई क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी. /4308 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 2 सितम्बर 2014 से 1 मार्च 2015 तक छः माह के लिये छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी .

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .

क्र. एफ 13-10-2014-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , संजय गांधी विद्युत गृह बिरसिंहपुर की इकाई क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4514 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 28 जुलाई 2014 से 27 अक्टूबर 2014 तक तीन माह के लिये छूट प्रदान करता है: -

2123 3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी .

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल भारतीय, उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 10 जून 2014

क्र. एफ-1 (सी) -7-2014-ई - चार. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2202-2810/नि-3- चार -75 , दिनांक 18 सितम्बर, 1975 की कंडिका क्रमांक 3 ( 1 ) से संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा के सीधी भरती से नियुक्त होने वाले सहायक संपरीक्षकों के पद के लिये प्रतियोगी परीक्षा के मानक निर्धारित किये गये थे . इस परीक्षा मानक में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 ( बी ) -10- 83-नि- 3 - चार, दिनांक 24 सितम्बर 1983 द्वारा किए गए पुनरीक्षण को संशोधित करते हुए में सीधी भरती द्वारा नियुक्त होने वाले सहायक संपरीक्षकों के पद के लिये प्रतियोगी परीक्षा के लिए राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार पुनरीक्षित मानक निर्धारित करता है : - ( 1 ) वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा :-

अंक

स.क्र.

प्रश्नों की संख्या विषय

(1)

(2)

(3)

(4)

30

30

1.

सामान्य हिन्दी

50

50

2.

सामान्य गणित

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

40

40 3. सामान्य ज्ञान

40

40

4.

कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान

40

40 5.

तार्किक ज्ञान

200

200 कुल अंक/प्रश्न पत्र

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

समय -3 घण्टा 2124

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

No. F I ( C) 7-2014- E- IV.- The State Government has prescribed the competitive examination standard for direct recruitment for the post of Assistant Auditor of Local Fund Audit as per Section 3 ( 1 ) in notification of Finance Department No. 2202-2810/R - 3/ IV/ 75 , dated 18th September 1975. This examination standard were further revised by the notification of the Finance Department No./F-1(B)10/83/R-3/IV, dated 24th September 1983 The State Government hereby amends the above mentioned revision and prescribes the following revised competitive examination standard for direct recruitment for the post of Assistant Auditor of Local Fund Audit:-

(1) Examination based on objective type Multiple choice questions : --

Marks

S. No.

Subject

(3)

No. of question (4) (1)

(2)

30

30

1 General Hindi

50

50

2 General Mathematics

40

40 3 General Knowledge

40

40 4 Basic Computer Knowledge

40

40 5 Test of Reasoning

200

200 Total Marks/ Questions

Time :-03 Hours

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष रस्तोगी, सचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 12 जून 2014

लोदा, लोदी, जाति के पिछड़े वर्ग के विवरण में स्पष्ट करने बाबत्

क्र. एफ- 06-10-2013- चौवन-1.- मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 08-05- पच्चीस-4-1984, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 की सूची के सरल क्रमांक 49 पर " लोधी, लोधा, लोध " जाति को अधिसूचित किया गया है.

अतः राज्य शासन एतद्वारा राजस्व व अन्य अभिलेखों में लोदा/ लोदी लिखने वाले उक्त जाति के व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण- पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया जाता है.

सुरंजना रे, अपर मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 18 जून 2014

क्र. एफ 1 (ए) 27-94-ब-2- दो. श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज, बालाघाट ने दिनांक 30 जून 2014 से 18 जुलाई 2014 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश, एवं 29 जून 2014 एवं 19, 20 जुलाई 2014 के विज्ञप्त लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री डी. पी. सिंह, भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री गौरव तिवारी , भापुसे , पुलिस अधीक्षक , बालाघाट द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी . सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज , बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. पी. सिंह , भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.पी. सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 17 जून 2014

फा. क्र. 1 ( बी) 26-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री शांताराम वानखेड़े पुत्र श्री पंडितराव वानखेड़े अधिवक्ता, बुरहानपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बुरहानपुर सत्र खण्ड के बुरहानपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला बुरहानपुर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

भाग 1 ]

फा. क्र. 1 ( बी) 26-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री जाहिद हुसैन चौधरी पुत्र शराफत हुसैन चौधरी अधिवक्ता, बुरहानपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बुरहानपुर सत्र खण्ड के बुरहानपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला बुरहानपुर नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी ) 1-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री लखनलाल वैश्य पुत्र श्री बाबूलाल वैश्य अधिवक्ता, टीकमगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला टीकमगढ़ नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी) 1-2004- इक्कीस ब ( दो ). - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री अशोक गोईल पुत्र स्व. श्री मगनलाल गोईल, अधिवक्ता, टीकमगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, शासकीय अभिभाषक, लोक अभियोजक जिला टीकमगढ़ नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी) 1-2004-इक्कीस ब ( दो). - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री बृजबिहारी यादव पुत्र श्री सुन्नू लाल यादव, अधिवक्ता, टीकमगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला टीकमगढ़ नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी ) 1-2004- इक्कीस ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा

2125 (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रतनसिंह ठाकुर पुत्र श्री जगपाल सिंह ठाकुर अधिवक्ता, टीकमगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला टीकमगढ़ नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी) 4-2006- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री विनयचन्द्र जैन अधिवक्ता, श्योपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये श्योपुर सत्र खण्ड के श्योपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला श्योपुर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी ) 18-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री नारायण जाधव पुत्र श्री विनायकराव जाधव अधिवक्ता, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी सत्र खण्ड के तहसील सेंधवा , जिला बड़वानी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला बड़वानी नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी ) 20-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री गगन भार्गव पुत्र श्री प्रेमनारायण भार्गव अधिवक्ता, जिला शिवपुरी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला शिवपुरी सत्र खण्ड के शिवपुरी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला शिवपुरी नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी) 20-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, 2126

श्री मदन बिहारी श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री किशोरीशरण श्रीवास्तव अधिवक्ता, जिला शिवपुरी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला शिवपुरी सत्र खण्ड के शिवपुरी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला शिवपुरी नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी ) 20-2004- इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री राजकुमार पाठक पुत्र स्व. श्री विश्वनाथ पाठक अधिवक्ता, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी सत्र खण्ड के तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी ) 20-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री धनीराम यादव पुत्र श्री चतुर सिंह यादव अधिवक्ता, तहसील करेरा , जिला शिवपुरी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये तहसील करेरा , जिला शिवपुरी सत्र खण्ड के तहसील करेरा जिला शिवपुरी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील करेरा, जिला शिवपुरी नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी ) 20-2004- इक्कीस ब ( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री दिलीप सिंह जादौन पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह जादौन अधिवक्ता, जिला शिवपुरी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला शिवपुरी सत्र खण्ड के शिवपुरी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला शिवपुरी नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी) 34-2004- इक्कीस ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री पवन कुमार अग्रवाल पिता श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल , अधिवक्ता, तहसील गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नरसिंहपुर सत्र खण्ड के नरसिंहपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी) 34-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्रीमति सरिता नामदेव पत्नि श्री राजेन्द्र नामदेव, अधिवक्ता, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला नरसिंहपुर सत्र खण्ड के जिला नरसिंहपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला नरसिंहपुर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2014

फा. क्र. 1 (बी) 2-2013 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री गणेश अग्रवाल पिता स्व. श्री पूरनमल अग्रवाल अधिवक्ता, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अनूपपुर सत्र खण्ड के अनूपपुर राजस्व जिले की तहसील कोतमा के लिए एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी) 3-2004- इक्कीस ब ( दो ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री गजेन्द्र सिंह वशिष्ट पिता श्री रामरतन सिंह वशिष्ट अधिवक्ता, जिला देवास को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व जिले के लिए एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक , लोक अभियोजक नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

फा. क्र. 1 ( बी) 3-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री कमल किशोर हरनिया पिता श्री रामचन्द्र हरनिया अधिवक्ता, तहसील बागली जिला देवास को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व जिले की तहसील बागली के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी ) 27-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, कु. सरोज कुशवाहा पिता स्व. श्री जमुना प्रसाद कुशवाह, अधिवक्ता, जिला छतरपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला छतरपुर सत्र खण्ड के जिला छतरपुर राजस्व जिले के एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी) 27-2004- इक्कीस ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री ऋषि प्रकाश बिरथरे पिता श्री गोविन्द प्रसाद बिरथरे, अधिवक्ता, जिला छतरपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला छतरपुर सत्र खण्ड के जिला छतरपुर राजस्व जिले के एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी) 03-2004- इक्कीस ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री हिगलेश कुमार शर्मा पिता स्व. श्री हरिशंकर शर्मा, तहसील सोनकच्छ जिला देवास को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व जिले की तहसील सोनकच्छ के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

2127 फा. क्र. 1 ( बी ) 03-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री भगवान सिंह राजपूत पिता श्री हुकुम सिंह राजपूत, अधिवक्ता जिला देवास को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी) 27-2004- इक्कीस- ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री दयाराम पाठक पिता स्व. श्री चतुर्भुज पाठक, अधिवक्ता, तहसील नौगांव जिला छतरपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये छतरपुर सत्र खण्ड के छतरपुर राजस्व जिले की तहसील नौगांव के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल , दिनांक 24 जून 2014

फा. क्र. 1 ( बी ) 6-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रविन्द्र जैन पिता स्व. श्री मनसुखलालजी जैन , अधिवक्ता, जिला नीमच को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला नीमच सत्र खण्ड के जिला नीमच राजस्व जिले के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी) 6-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री गोविन्द सैनी पिता श्री जगदीश सैनी , अधिवक्ता, जिला नीमच को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला नीमच सत्र खण्ड के जिला नीमच राजस्व जिले के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

2128

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

फा. क्र. 1 (बी) 30-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्रीमती शशि तिवारी पति अनिल कुमार तिवारी , अधिवक्ता, जिला रीवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला रीवा सत्र खण्ड के जिला रीवा राजस्व जिले के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी ) 30-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री संजय श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री मदन गोपाल श्रीवास्तव अधिवक्ता जिला रीवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला रीवा सत्र खण्ड के जिला रीवा राजस्व जिले के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी ) 30-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री संतोष कुमार अवधिया पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा, अधिवक्ता जिला रीवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला रीवा सत्र खण्ड के जिला रीवा राजस्व जिले के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी) 41-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री रमेश मिश्रा पिता श्री रामदास मिश्रा, अधिवक्ता जिला सतना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला सतना सत्र खण्ड के जिला सतना राजस्व जिले के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

[ भाग 1 फा. क्र. 1 ( बी ) 41-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री ददनराम त्रिपाठी पिता श्री शंकर प्रसाद त्रिपाठी , अधिवक्ता , जिला सतना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधिके लिये जिला सतना सत्र खण्ड के जिला सतना राजस्व जिले के लिए एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी) 35-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, सुश्री मंजुला शुक्ला पिता श्रीराम शुक्ला, अधिवक्ता, जिला रतलाम को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला रतलाम सत्र खण्ड के जिला रतलाम राजस्व जिले के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी) 35-2004- इक्कीस ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री प्रकाश राव पंवार पिता श्री आनंद राव पंवार, अधिवक्ता जिला रतलाम को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधिके लिये जिला रतलाम सत्र खण्ड के जिला रतलाम राजस्व जिले के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी) 35-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री सुभाष जैन पिता श्री मोहनलाल जैन, अधिवक्ता, जिला रतलाम को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला रतलाम सत्र खण्ड के जिला रतलाम राजस्व जिले के लिए एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भाग 1 ]

2129

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

भोपाल , दिनांक 25 जून 2014

फा. क्र. 1 (सी ) -19-2014 - एट्रोसिटीज- इक्कीस - ब ( दो ) 2014.- राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री जगदीश प्रसाद चौधरी अधिवक्ता, कटनी को जिला कटनी में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) -एट्रोसिटीज- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या- 64- मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 (सी) -20-2014- एट्रोसिटीज- इक्कीस - ब ( दो ) 2014. - राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री तरूण विश्वकर्मा अधिवक्ता सिवनी को जिला सिवनी में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) -एट्रोसिटीज- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003 - अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा . देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 जून 2014

भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति बाबत् क्र. एफ-24-01-2012- बत्तीस - 1.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 ( 1 ) के अन्तर्गत " अपर कलेक्टर सिंगरौली " को उनके कार्यक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, सीहोर, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सीहोर, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 538 - श्रपदा- बंधक श्रमिक- 2014.- बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम , 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला सीहोर के लिये निम्नानुसार जिला सतर्कता समिति का पुनर्गठन किया जाता है.

बंधक श्रम प्रथा अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2) के अन्तर्गत जिला सतर्कता समिति का पुनर्गठन

अध्यक्ष

धारा 13 ( 2 ) ए

जिला दण्डाधिकारी , जिला सीहोर (म. प्र. ) .

सदस्य

धारा 13 (2) बी

1. श्री गया प्रसाद अहिरवार , आ. स्व. बारेलाल नि. वार्ड क्र. 9 पुरानी बस्ती शाहगंज.

2. श्री शंकरलाल मालवीय आ. मुन्नालाल मालवीय सुभाष नगर आष्टा जिला सीहोर .

3. श्रीमती कुसुम सरयाम पत्नी श्री सीताराम दांगी स्टेट सीहोर.

धारा 13 (2 ) सी

1. श्री राजकुमार गुप्ता , आ. हनुमानदास गुप्ता, गंगा आश्रम सीहोर.

2. श्री ललित शर्मा आ. गणेश प्रसाद शर्मा न्यू कालोनी बुदनी.

2130

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

धारा 13 ( 2 ) डी 1. पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर (म. प्र. ) .

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , जिला सीहोर (म. प्र. ) .

3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , जिला सीहोर ( म. प्र. ) .

4. धारा 13 ( 2 ) ई 1. महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. जिला सीहोर ( म. प्र. ).

सीहोर, दिनांक 13 जून 2014

क्र. श्र.प. जि.सी.- 2014-741 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला सीहोर के लिये निम्नानुसार अधिनियम की धारा 13 ( 3 ) के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का पुनर्गठन किया जाता है .

बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13( 3) के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति

का पुनर्गठनः-

1. उपखण्ड सीहोर

1. धारा 13 ( 3 ) ए

अध्यक्ष, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सीहोर.

सदस्य

2. धारा 13 ( 3 ) बी

1. भगवान सिंह आ. भंवरजी , अ.जा. निवासी सास्ताखेड़ी तह. श्यामपुर

2. देवेन्द्र अहिरवार अ.जा. निवासी मुर्दी गंज सीहोर.

3. निर्भयसिंह आ. रामरतन. अ.ज.जा. निवासी मुंगावली दोराहा .

3. धारा 13 ( 3 ) सी 1 . विजयसिंह डांगी , निवासी दोराहा

2. जितेन्द्र राठौर आ. आनंद राठौर , निवासी गंज सीहोर.

4. धारा 13 ( 3 ) डी 1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) सीहोर.

2. तहसीलदार, सीहोर

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सीहोर.

1. प्रबंधक को आपरेटिव बैंक, सीहोर 5. धारा 13 ( 3 ) ई

2. उपखण्ड आष्टा :

1. धारा 13 ( 3 ) ए

अध्यक्ष, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आष्टा.

सदस्य:-

2. धारा 13 ( 3 ) बी

1. श्री रमेश सोलंकी अभिभाषक, अ. जा. निवासी खामखेड़ा जत्रा.

2. श्री सिद्धलाल आस. गोरीलाल कर्मा, अ.ज.जा. निवासी ग्राम देवली.

3. श्री सिद्धनाथ मालवीय अ.जा. निवासी अलीपुर आष्टा.

3. धारा 13 ( 3 ) सी 1. श्री सुशील संचेती आ. स्व. पुखराजमल जैन, पत्रकार/सामाजिक कार्यकर्ता नि. आष्टा.

2. श्रीमती ख्याली खण्डेलवाल पत्नी श्री मनीष खण्डेलवाल , सामाजिक कार्यकर्ता बुधवारा रोड, आष्टा.

4. धारा 13 ( 3 ) डी 1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) आष्टा.

2. तहसीलदार , आष्टा

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आष्टा.

5. धारा 13 ( 3 ) ई 1. प्रबंधक को आपरेटिव बैंक, आष्टा.

3. उपखण्ड इच्छार :

1 धारा 13 ( 3 ) ए

अध्यक्ष, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इछावर .

सदस्यः-

2. धारा 13 ( 3 ) बी

1. श्री दशरथसिंह आ. घासीराम मालवीय, अ.जा. निवासी ग्राम शाहपुरा , तहसील इछावर.

2. श्री मंशाराम आ. उमरावसिह अ. जा. गोलूखेडी तहसील इछावर.

3. श्री सुमेरसिंह आ. धनसिंह अ.ज.जा. , निवासी ग्राम ढाबलामाता तहसील इछावर.

3. धारा 13 ( 3 ) सी 1. श्री एल. ए, सेफी, आ. अकबर अली जाति बोहरा निवासी गंजीबढ इछावर.

2. श्री ओमप्रकाश वर्मा आ. जगन्नाथ वर्मा, निवासी पुराना बस स्टेण्ड इछावर .

4. धारा 13 ( 3 ) डी 1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) नसरूल्लागंज ( इछावर ) .

तहसीलदार, इछावर 2.

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, इछावर.

5. धारा 13 ( 3 ) ई 1. प्रबंधक को आपरेटिव बैंक, इछावर 4. उपखण्ड नसरुल्लागंज :

1 धारा 13 (3 ) ए

अध्यक्ष, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नसरुल्लागंज.

भाग 1 ]

2131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

सदस्य :-

2. धारा 13 (3 ) बी

1. श्री मयाराम बारेला आ. नानसिंह बारेला, निवासी ग्राम पोस्ट कुरी नयापुरा.

2. श्री भंवरसिंह इवने, आ. हरिराम इवने, निवासी ग्राम हमीदगंज पोस्ट गोपालपुर.

3. श्री चतुर्भुज सोलंकी आ. रामविलास सोलंकी निवासी ग्राम अतरालिया पोस्ट सोठिया.

3. धारा 13 ( 3 )सी 1. श्री राजेश लखेरा , आ. जगदीशप्रसाद लखेरा , निवासी दुर्गा मंदिर चौराहा भोपाल रोड नसरुल्लागंज.

2. श्री नर्बदा प्रसाद पैरी आ. सीतारात ऐरी निवासी ग्राम वासुदेव तहसील नसरुल्लागंज.

4. धारा 13 (3 ) डी 1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) नसरुल्लागंज.

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, नसरुल्लागंज.

3. मण्डल संयोजक , आदिम जाति कल्याण विभाग .

5. धारा 13 ( 3 ) ई 1. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. नसरुल्लागंज.

5. उपखण्ड बुधनी:

अध्यक्ष, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, 1 धारा 13 ( 3 ) ए

बुधनी.:-

सदस्य

2. धारा 13 ( 3) बी

1. श्री छोटेलाल आ. अनोखीलाल अहिरवार , निवासी ग्राम सेमरी रतनपुर .

2. श्री संतोष आ. हल्कैया अहिरवार, निवासी ग्राम, शाहगंज.

3 . श्री रघुराज आ. इमरतलाल , निवासी ग्राम खैरीसिलगैना.

3. धारा 13 ( 3 ) सी

श्री कैलाश आ. हजारीलाल नागर निवासी ग्राम मुर्राह. 1 .

2. श्री गुलाब आ. फूलसिंह चौहान , निवासी ग्राम डुंगरिया.

4. धारा 13 ( 3 ) डी 1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) बुधनी.

2. तहसलीदार, बुधनी

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बुधनी.

5. धारा 13 ( 3 ) ई 1. प्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक, बुधनी.

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सीहोर, दिनांक 26 जून 2014

क्र. 312- स्था. निर्वा. - 2014-15 .- इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 302 - स्था. निर्वा. मण्डी निर्वा. 2014 सीहोर दिनांक 8 जनवरी 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972की धारा 11 ( 1 ) के खण्ड ( झ) के अन्तर्गत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. सीहोर. की ओर से कृषि उप मण्डी समिति, सीहोर में श्रीमती राजकली बाई, पत्नी श्री कमल सिंह प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट किया गया था.

महाप्रबंधक , जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. सीहोर के आदेश क्रमांक स्था. 2014-15-237, सीहोर, दिनांक 25 जून 2014 के द्वारा श्रीमती राजकली बाई, पत्नी श्री कमलसिंह, संचालक के स्थान पर पर श्री देवीसिंह परमार, आत्मज श्री भैरूसिंह परमार अध्यक्ष जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. सीहोर को कृषि उपज मण्डी समिति, सीहोर जिला सीहोर के लिए प्रतिनिधि अधिकृत किया गया है.

अतएव मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर, सीहोर मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) के खण्ड ( झ ) के अन्तर्गत सीहोर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति, सीहोर के लिए जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. सीहोर का एक प्रतिनिधि श्री देवीसिंह परमार, आत्मज श्री भैरूसिंह परमार को एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश इन्दौर, दिनांक 25 जून 2014

क्र. 2538 - री.ए.डी.एम.- 2014.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से-

1. उस थाने से जो की नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती और 2. पुलिस चौकी ट्रेफिक चौपाटी, एन.एच.-3ए.बी.रोड, थाना किशनगंज जो कि जिला इन्दौर की तहसील महू में हैं पुलिस चौकी घोषित करती हैं और यह निर्देश देती है 2132

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(3 ) विनिर्दिष्ट किये कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं .

गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे: -

सारणी

स्थानीय क्षेत्रों के नाम उस पुलिस थाने का नाम

स. क्र.

तहसील जिला सहित

जिसमें से अपवर्जित

किया गया

(2)

(3) (1)

1

1. चौपाटी

थाना किशन गंज

तहसील महू,, जिला इन्दौर.

"

2. करोदिया "

3. बंजारी

"

4. विश्वास नगर _"_

5. अमानत पार्क "

6. एकता कॉलोनी "

7. लेकव्यूकॉलोनी "

8. हाऊसिंग कॉलोनी "

9. सामरिया "

10. गोपालपुरा "

11. भाटखेड़ी "

12. रायल टाउन

13. रायल रेसीडेंसी

14. श्री रायलटाउन बिहार

15. अतिथि विहार "

16. सिल्वर सिटी "

17. टीही गांव "

18. नई आबादी कॉलोनी "

19. श्री खण्डी "

20. नई आबादी कॉलोनी "

21. महूगांव

"

22. सुमन कॉलोनी

23. पीएचई कॉलोनी "

24. अन्नपूर्णा कॉलोनी (2)

(3) (1)

_"_

25. माँ भगवती विहार _ "_

26. श्रीनाथ कॉलोनी "

27. श्रीहरि नगर "

28. शांति नगर "

29. जवाहर नगर "

30. गायकवाड़ "

31 . डायमण्ड कॉलोनी "

32. मारुती नगर

33. सुपरसिटी

34. यशवंत पब्लिक स्कूल

35. मदन विहार कालोनी _ "_

36 . मदन विहार एक्सटेंशन "

37. साऊथ शांति नगर "

38. नवाल कॉलोनी थाना किशन गंज

39. काकंड़पुरा

40. भैंसलाय

तहसील महू,, जिला इन्दौर.

"

41. जूनी भैंसलाय _"_

42. रानीबाग कॉलोनी "

43. कृष्णा कॉलोनी "

44. पर्लसिटी कॉलोनी "

45. प्रीतम कॉलेज "

46. लार्ड कृष्णा कॉलेज "

47. एस.टी.आई. कंपनी पुरानी.

_"_

48. एस.टी.आई. कंपनी नई "

49. सोनवाय

50. आम्रपाली कॉलोनी No. 2538 -री. A.D.M. - 2014 -In exercise of the powers conferred by clause ( s) of Section 2 of the code of Criminal Procedure , 1973 ( No.2 of 1974) and in partial भाग 1 ]

2133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

Modificaton of the previous notification affecting the local areas specified in the table . The State Government , hereby, with effect from the date of publication of this notification in the " Madhya Pradesh , Gazette " :-

(i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the table below, the local areas specified in the column (3 ) thereof, and (ii) Declareas Traffic Choupati N.H. -3 A.B. Road , Outpost to be a Police Station Kishanganj in Tehsil of Mhow District Indore and further directs that it shall include the local areas specified in column (3 ) of the said table :-

TABLE

Local Areas Name of Village S.No. Name of Police Station (withTehsil and Distt .) from wich excluded

(2)

(3) (1)

1. Choupati 1 Kishnaganj , Tehsil Mohw, Distt. Indore .

-do-

2. Karodiya -do-

3. Banjari -do-

4. Vishvash Nagar -do-

5. Amanat Park -do-

6. Ekta Colony -do-

7. lackn view colony -do-

8. Housing colony -do-

9. Saamriya -do-

10. Gopalpura -do-

11. Bhat khedi -do-

12. Royal Town -do-

-do-

-do-

13. Royal residency -do-

14. Shri Royal town vihar.

-do-

15. Athithi vihar -do-

16. Silver city -do-

17. T.V. goan -do-

18. Nai abadi colony -do-

19. Mhow Gaon -do-

20. shri Khandi -do-

21 . Nai Abadi colony -do-

22. Suman colony (2)

(3) (1)

-do-

23. PHE colony -do-

24. Annapurna colony -do-

25. Maa Bhagwati Vihar.

-do-

26. Shrinath colony -do-

27. Shri Harinagar -do-

28. Shanti nagar -do-

29. Jawahar nagar -do-

30. Gayakwad -do-

31. Diamand colony -do-

32. Maruti nagar -do-

33. Supercity -do-

34. Yashwant Public School .

-do-

35. Madan Vihar Colony.

-do-

36. Madan vihar extension.

-do-

37. South Shanti nagar.

-do-

38. Nawal colony -do-

39. Kakar pura -do-

40. Bhaislay -do-

41. Juni Bhaislay -do-

42. Ranibag colony -do-

43. Krishna colony -do-

44. Purl city colony -do-

45. Pritam Collage -do-

46. Lard Krishna Collage.

-do-

47. S.T.I. Company Purani .

-do-

48. S.T.I. Company Nai.

-do-

49. Sonway -do-

50. Amrapali Colony .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव 2134

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

(क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 575- ए- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार, विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्री होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा .

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-कोदली, तहसील-पेटलावद

स.क्र.

विवरण

(1)

(2)

1

निजी भूमि माही शाखा नहर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित (3) असिंचित (4)

कुल (5)

3.64

12.81 9.17

3.64

12.81 योग : 9.17

अनुसूची ( 2 )

माही शाखा नहर

स.क्र.

भूमि का कुल रकबा

खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

(3)

सिंचित (4) (1)

(2)

0.46

642

1 रामगोपाल पिता रणछोड़,

2.28

655

जाति कुलंबी,

0.04

691

पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

569/1

643

2 जैठाभाई पिता सामजी भाई ,

686

0.06 जाति कुलम्बी,

571/1 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

644

0.04

672

3 अशोक पिता विश्रामभाई कुलंबी, . पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

673

0.04

573

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित (7)

असिंचित (8)

कुल (9) कुल (6)

असिंचित (5)

0.46

0.01

0.01

0.15

2.28

0.15 0.04

0.02

0.02

0.21

0.21

0.11

0.11 0.67

0.67

0.16

0.16

0.05 0.06

0.05

0.44

0.44

0.14

0.14 0.28

0.12

0.12 0.28

0.01 0.04

0.01

0.04

0.01

0.01

0.15

0.06

0.06 0.15 भाग 1 ]

2135

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

0.50

645

4 रामकन्या पति महेश कुलंबी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.41

646

0.41

647

5 मांगीलाल पिता कड़वा नामक, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.42

648

0.60

574

1.19

656

6 मांगीलाल पिता खेमराज कान्ताबाई बेवा खेमराज, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी .

1.28

657

7 कालुराम पिता रामचन्द कुलम्बी, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

662

0.64 8 दिनेश पिता शंकरलाल कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.69

669

9 जितेन्द्र पिता प्रकाश, जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

670

0.03 10 कालुराम गंगाराम पिता शम्भूलाल केसरबाई बेवा शम्भूलाल कुलंबी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.02

671

679

0.05 11 छगनभाई पिता कानजीभाई पाटीदार, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

680

0.03

0.28

548

0.36

547

0.05

674

0.04

675

0.04

676

12 मोहनसिंह पर्वतसिंह पिता विजयसिंह नायक, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

677

0.04

0.05

678

0.39

546

13 सुखराम प्रकाश पिता मांगीलाल, जाति कुलंबी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.06

681

0.46

551

14 रूघनाथ पिता शंकरजी कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.05

682

0.49

552

15 विट्ठल पिता शंकरलाल नागर, जाति नागर , पता नि. पेटलावद, भूमि स्वामी.

0.04

683/1

16 प्रेमसिंग पिता दल्ला नायक, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

(9) (7)

(8)

(6)

0.33

0.33 0.50

0.25

0.25

0.41

0.21

0.21

0.41

0.07

0.07 0.42

0.16 0.60

0.16

0.74

0.74

1.19

1.07

1.07 1.28

0.64

0.18

0.18

0.26 0.69

0.26

0.01 0.03

0.01

0.01

0.01 0.02

0.02

0.02 0.05

0.02 0.03

0.02

0.07 0.28

0.07

0.36

0.11 0.11

0.05

0.01

0.01 0.02

0.04

0.02 0.04

0.01

0.01 0.04

0.02

0.02 0.05

0.02 0.02

0.11

0.11 0.39

0.04 0.06

0.04

0.08 0.46

0.08

0.04 0.05

0.04

0.08

0.08

0.49

0.04 0.04

0.04 2136

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(3)

(2)

(4)

(5) (1)

0.02

684

0.06

685

17 पुरुषोत्तम भाई पिता सामजीभाई पाटीदार, पता निवासी ग्राम

550

0.43 भूमिस्वामी.

0.05

687

0.06

688

18 प्रेमजीभाई पिता रामजीभाई नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

555

0.64

689

0.05

556

0.55 19 संजय पिता प्रकाशचंद्र दिनेशचन्द्र पिता शंकरलाल जाति कुलम्बी, पता निवासी.

0.04

690

20 गोविन्द पिता रणछोड़ जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

700

1.76 21 इन्द्रा पति मांगीलाल जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

692/1

0.30 22 नरवरसिंह पिता गणपतसिंह नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.54

693

23 पर्वतसिंह पिता पांचाभाई पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

694

0.68 24 ममता पति ललित कुलम्बी जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.96

695

25 शान्तीबाई पिता शम्भूलाल कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

696

1.78 26 भेरूलाल पिता अम्बाराम कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

575

0.45

0.82

541

27 सामजीभाई, खिमजीभाई, प्रेमजीभाई , पि. रावजीभाई, विसरामभाई, पि. मेघजीभाई, रणछोड़ पि. चुन्नीलाल, पर्वत पि. पांचाभाई, पुरषोत्तमभाई, जढाभाई, पिता सामजीभाई , विठ्ठल पिता शंकरलाल जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी, छगनभाई, नारायणभाई, देवजीभाई पि. कानजीभाई रणछोड़ पि. परथा व ररूघनाथ पिता शंकर कालुराम गंगाराम पिता शम्भुलाल कुलम्बी, जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

(9) (6)

(7)

(8)

0.02 0.02

0.02

0.06 0.06

0.06

0.11

0.43

0.11

0.05 0.05

0.05

0.05 0.05

0.06

0.13

0.64

0.13 0.03

0.03 0.05

0.55

0.16 0.16

0.03 0.04

0.03

0.02 1.76

0.02

0.03 0.30

0.03

0.06 0.54

0.06

0.16 0.68

0.16

0.37 0.96

0.37

0.19 1.78

0.19

0.07

0.07 0.45

0.82

0.39

0.39 भाग 1 ]

2137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(3)

(5) (2)

(4) (1)

0.30

572/1

28 विंध्याबाई पिता सत्यनारायण पाटीदार जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.20

570/1

29 रेखाबाई पति गोविंद कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

554/2

0.43 30 सुशीला पिता जमसिंह नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

554/1

0.42 31 प्रेमसिंह पिता दल्ला नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

553

0.18 32 प्रेमीबाई पिता सुखराम कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

545

0.20

544

0.38 33 कालुराम पिता शंभुलाल कुलंबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.38

351

34 धीरजी पिता मान्या कटारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

352

0.54

353

0.33

371

1.79 35 गलिया, वक्ता, हुरजी पि. भीमा, पांगला/पि. हकरीया, दीनेश पि. कलजी अवश्यक पा. कर्ता बाबा, हुरजी पिता भीमा जाति मेड़ा भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

1.37

373

36 कालुराम पिता अम्बाराम कुलम्बी जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

377

1.28

374

2.24 37 सागरमल पिता तखतमल कटारिया पता निवासी ग्राम पेटलावद, भूमि स्वामी.

368/2

1.12 38 खुमान पिता वज्जा पारगी जाति भील , जाति कुलम्बी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

368/1

0.78 39 वल्लाबाई पति मानसिंह जाति चरपोटा भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

367

0.32 40 मानसिंह हुरसिंह, झीतरा सेतान पिता कोदरिया टीटीया बापु खुशाल पिता सलिया खुमान, पिता वज्जा पारगी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

(9) (6)

(7)

(8)

0.10

0.30

0.10

0.07

0.07 0.20

0.10 0.43

0.10

0.08 0.42

0.08

0.07 0.07

0.18

0.08 0.20

0.08

0.11 0.38

0.11

0.19 0.38

0.19

0.16 0.54

0.16

0.03 0.03

0.33

0.96 1.79

0.96

1.31

1.31 1.37

0.84

0.84 1.28

0.13

0.13 2.24

0.48

0.48 1.12

0.45 0.45

0.78

0.08

0.08 0.32 2138

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(3) (4) (1)

365

1.66 41 अन्तोन, मरीया पिता जोहन भाभर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

27.59

योग :

(6)

(7)

(9)

(8)

(5)

0.82 1.66

0.82

12.81 36.40

9.17

3.64

8.81

प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013

(क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 577 -ए- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में माही परियोजना , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ओवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्री होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा .

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-झोसर , तहसील-पेटलावद

स.क्र.

विवरण

(2)

(1)

1

निजी भूमि माही शाखा नहर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में )

असिंचित

सिंचित

कुल (5) (3)

(4)

2.00

10.56

8.56 8.56

10.56 योग : 2.00

अनुसूची ( 2 )

माही शाखा नहर

स.क्र.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक (2)

सिंचित (4) (1)

(3)

792

2.17 1 रामा पिता लक्षमण जाति देवदा भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2 माला पिता सोमला देवदा

796

जाति भील,

पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

असिंचित (8)

कुल (9) (5)

कुल (6)

सिंचित (7)

0.49

0.49 2.17

0.88

0.20

0.20 0.88 भाग 1 ]

2139

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

(3) (4) (2)

(1)

795/2 3 नन्दू पिता लालू वेशा बेवा लालू डामर जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4

765/1

781/1 खेता पिता रामज्या देवदा जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

797/2 5 मानसिंह पिता फूलसिंग देवदा जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

6

797/1 केलाश पिता माला देवदा, जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

782 7 नाथू पिता ऊकार डामर जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

780/2 8 मुकेश पिता रामा डामर जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

780/1 9 प्रेमसिंह पिता रामा डामर जाति भील , पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

766 10 रामचन्द पिता हिरा डामर जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

765/2 11 वालचन्द पिता रामज्या देवदा जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

765/3 12 भरत, मानसिंग पिता दोलजी, दीतू बेवा दोलजी जाति देवदा भील पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.

764/4 13 टीटीया पिता फूलसिंग देवदा जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

-764/3 14 गुमान पिता फुलसिंग कम्मा बेवा फूलसिंग जाति, देवदा भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

(9) (6)

(7)

(8)

(5)

0.01

0.01 0.39

0.39

0.24

0.24 0.28

0.28

0.18

0.18 0.26

0.26

0.01

0.01 0.20

0.20

0.16 0.26

0.16

0.26

0.57

0.57 0.75

0.75

0.04

0.04 0.19

0.19

0.08

0.08 0.18

0.18

0.01

0.01 0.61

0.61

0.26

0.26

0.27

0.27

0.07

0.07 0.28

0.28

0.23 0.25

0.23

0.25

0.15

0.15- 0.18

0.18 2140

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

(3)

(5)

(4) (1)

(2)

0.92

736/2

15 डूंगरिया पिता नाथा पारगी

0.44

757

जाति भील,

0.87

444

पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.78

762

0.40

758

16 देवजी, गलजी , धनराज पिता पेमा देवदा, जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.77

761

17 मकना , रूपसिंग , धनजी, तेरसिंग , रमेश , पिता नारजी कैलाश मानसिंग बहादुर पिता पूना सम्बूडी, बेवा पूना हीरा मंगली, भूरी पिता पूना, जाति देवदा भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.56

450/1

18 थावरीबाई पति शंकर जाति भूरीया भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

450/2

0.55 19 कानाबाई पति कालू जाति भूरिया भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.60

122

0.60

119

1.10

115

20 गोबरिया , हिरा , हरिसिंग, नरसिंग , दमजी, धनजी पिता मुलिया जमना, बेवा मुलिया जाति पारगी भील

0.25

118

पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.65

116

0.46

109

21 थावरिया , रामला, शम्भू पिता नन्दा

0.30

106/1

मैड़ा जाति भील,

0.12

101

पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.11

100

0.54

108

22 बालू पिता बद्दा मैड़ा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

107

0.48 23 टाकुबाई पिता सोमला मैडा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

106/2

0.17. 24 नाथू पिता सोमला बद्दी बेवा सोमला मैड़ा, जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

105/1

0.32 25 पेमा पिता नानजी मैड़ा . जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

(8)

(6)

(9) (7)

0.02 0.92

0.02

0.33

0.33

0.44

0.28

0.28 0.87

0.38

0.38 0.78

0.40

0.16

0.16

0.42

0.42

0.77

0.56

0.42 0.42

0.39 0.55

0.39

0.60

0.04

0.04 0.60

0.41

0.41

0.43

43

1.10

0.25

0.01

0.01

0.26

0.26 0.65

0.04 0.46

0.04

0.27

0.27

0.30

0.12

0.05

0.05

0.02

0.02 0.11

0.18

0.18 0.54

0.48

0.33

0.33

0.12 0.17

0.12

0.32

0.28

0.28 2141

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

भाग 1 ]

(3) (4) (1)

(2)

81

80

2.50 26 सुरसिंग , अनसिंग , भून्डा, देवली पिता नुरजी, बाबू, मानसिंह, दुलसिंह, पंकज, गोबरिया पिता रायचन्द्र चन्दूडी 75 बेवा रायचन्द्र भीमा पिता.

41

27 गलिया पिता वागजी खराड़ी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

43/4 28 गुड्डीबाई पति हक्कू मुणीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

43/3 29 रामचन्द्र पिता वागजी खराड़ी

35/17 जाति भील

35/7 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

43/2 30 महेश पवन पिता मानसिंग बुआरी कसमा राधा सन्नू पिता मानसिंग पवन कसमा , राधा सन्नू ना. बा. अपाक माता पारीबाई व पारीबाई बेवा मानसिंग खराड़ी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

20

19

31 महेश पवन पिता मानसिंग बुआरी कसमा राधा, सन्नू, पिता मानसिंग पवन, कसमा.

22

23

35/5 32 मांगूड़ा पिता बागजी खराड़ी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

24

33 वेशिया पिता सकरिया डामर जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी .

35/1 34 हिरजी पिता वागजी खराड़ी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

35/2 35 रामला , खीमा पिता काना खराड़ी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

35/4 36 नानकिया पिता वागजी खराड़ी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

35/6 37 पारीबाई पति मानसिंग खराड़ी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

(9)

(8)

(6)

(7)

(5)

0.38

0.38 0.53

0.53

0.47

0.47 0.50

0.50

2.50

0.25

0.25

0.35

0.35 0.68

0.68

0.09

0.28

0.28

0.09

0.07

0.07 0.19

0.19

0.04

0.04 0.16

0.16

0.17

0.02

0.02 0.17

0.04 0.27

0.27

0.04

0.08

0.08 0.19

0.19

0.07

0.07 0.40

0.40

0.16

0.16 0.16

0.16

0.17 0.24

0.17

0.24

0.17

0.17

0.05

0.05 1.43

0.53

0.53 1.43

0.06

0.06 0.08

0.08

0.02 0.11

0.02

0.11

0.03

0.03 0.15

0.15

0.70

0.10

0.10 0.70 2142

[ भांग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(4)

(3)

(1)

35/8

38 दशरथ , धुलीया, हुकीया , भेरीया पिता रामचन्द गरवाल , जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

34

39 जयेन्द्रमोहन पिता गौरीशंकर व्यास जाति ब्राहमण, पता निवासी ग्राम पेटलावद, भूमि स्वामी.

6.98

योग :

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

0.03

0.37

0.37

0.03

0.01

0.01

2.56

2.56

2.00

8.56 10.56 29.98

23.00

प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

(क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 579 - ए- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्री होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा .

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-उन्नई तहसील-पेटलावद

स.क्र.

विवरण

(2)

(1)

1

निजी भूमि माही शाखा नहर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित

असिंचित

कुल (5) (3)

(4)

0.40

3.21 2.81

3.21

0.40

योग : 2.81

अनुसूची ( 2 )

माही शाखा नहर

स.क्र.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक

सिंचित (4)

(3)

(1)

(2)

209/1

1.86 '1 हवसिंग पिता नाथा रावत जाति भील

पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

(8)

कुल (9) कुल (6)

सिंचित (7)

असिंचित (5)

0.87 1.86

0.87 भाग 1 ]

2143

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(4)

(3)

(1)

211

1.42 2 हुमा पुत्र गवजी जाति भूरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

227

1.65 3 अगस्तिन लेवनार्ड ??????

अनिल पिता चार्ल्स मारकूश पिता चार्ल्स अज्ञान पा. क. मा . शीला व शीला बेवा चार्ल्स जाति वसुन्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.66 4

228/1 थानसिंह पिता कमजी भूरिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

1.70 5 नाथु सरदार पिता गमिरीया हमीरिया पिता जोखा, भीलु कलजी जैमाल पिता जवरिया 230 झांगुडी बेवा जवरिया डामर जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

171/1 6 सुमजी पिता गल्या वाखला जाति भील पता निवासी नाहरपुरा भूमि स्वामी.

167

0.94 7 मांगु थावरिया पिता गोबरिया भूरिया, जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी .

171/2 8 बालु पिता गल्या वाखला जाति भील पता निवासी नाहरपुरा भूमि स्वामी.

163/1

0.34 9 जालु पुत्र सुमजी जाति बारिया पता नि. ग्राम.

0.27

168

10 रोशन कालु मुकेश सरदार पिता लुणान न् दुडी बेवा लुणा डामर, जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

8.84

योग :

(6)

(7)

(9)

(8)

(5)

1.42

0.49

0.49

1.65

0.45

0.45

0.23

0.23 0.66

0.05 1.70

0.05

0.29

0.29 0.42

0.42

0.94

0.41

0.41 0.46

0.46

0.11

0.11

0.21

0.21 0.34

0.27

0.10

0.10

2.81

0.40

3.21 0.88

9.72

प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013

(क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 581 - ए-82-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

2144

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्री होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है . उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम- नहारपुरा, तहसील-पेटलावद

स.क्र.

विवरण

(2)

(1)

1

निजी भूमि माही शाखा नहर

की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (

असिंचित (4)

अर्जित सिंचित (3)

हेक्टर में ) कुल (5) 9.75

0.80 0.80

10.55 10.55 योग : 9.75

अनुसूची ( 2 )

माही शाखा नहर

स.क्र.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक (2)

सिंचित (4) (1)

(3)

30 40

2.30 2.90 1 बरजु, कस्तुरी रादी पिता रामा अम्बाराम हंसराज, पिता बाबु मदनसिंह , मोहनसिंह , बलसिंह , पिता भगतसिंह हेमराज पिता मोडसिंह , हीरा भेरा पिता दल्ला गामड़, जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

3.22

41

2 शम्भु नरसिंह पिता रूपा जालु धन्ना, काना पिता विरसिंह बरजु बेवा विरसिंह, भारतसिंह बालू मिश्रुलाल पिता बदागुजरी बेवा बदा ताड जाति ( भील) पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.

2.05 3.10 3 उंकार पिता दीत्ता व फत्तु 39 बेवा दिता देवाबाई पिता थावरिया 175 व हुमली बेवा थावरीया सुंदर बेवा थावरिया भुरजी मानसिंह पिता नान्याकाली बेवा नान्या मैंडा जाति भील, पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

कुल (9) असिंचित (5)

कुल (6)

सिंचित (7)

असिंचित (8)

2.30 2.90

0.77 0.57

0.77 0.57 3.22

0.09

0.09

2.05 3.10

0.60 0.49

0.60 0.49 भाग 1 ]

2145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(4)

(5) (1)

(2)

(3)

3.02

55

4 हिरका, भेरा , पिता दल्ला जाति ( भील ) पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी विरसिंह पिता ढाला निनामा जाति ( भील ) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

57

1.27

0.70

60

5 हरचन्द, वरसिंह , पिता विज्या जाति ( भील ) पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी रादी बेवा पिता विज्या गरवाल जाति ( भील ) पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.

0.75 6

62

धलियाजोगडिया पिता जालु भूरकी बेवा जालु, हुडकी बेवा बुआरिया धनजी सडिया पिता मंगलिया भूरिया जाति भील पता निवासी नहारपुरा भूमि स्वामी .

0.44

63

7 काना पिता ऊकार जाति ( भील ) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.37

195

1.03

191

404

0.27 8 मदनसिंह, मोहनसिंह , बलसिंह पिता भगतसिंह जाति गामड़ (भील ) पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी .

0.96

190

9 मन्ना, काना , रामसिंह पिता सड़ियाव सातरी बैवा सडिया कतिजा जाति ( भील ) पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.

0.39

186/2

10 प्रेमसिंह पिता नरसिंह बारीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

179/1

0.70

0.63

174

11 सेतुड़ा पिता मंगलिया राजु पप्पु शंकर पिता मंगलिया ना. बा. स. माता मडी व 'मडी बेवा मंगलिया झीतरा पिता थावरिया रणा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नंदिया, मदन, सुकराम शान्तु पिता देवलाथावरी बेवा दल्ला जाति भीला, पता निवासी ग्राम .

(9) (6) (7)

(8)

0.30 3.02

0.30

1.27

0.30 0.30

0.01 0.70

0.01

0.26 0.26

0.75

0.06

0.06 0.44

0.37

0.12

0.12

0.03 1.03

0.03

0.02 0.27

0.02

0.96

0.67

0.67

0.02 0.02

0.39

0.18

0.70

0.18 0.18

0.18 0.63 2146

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(3)

(5) (2)

(4) (1)

179/2

0.21

179/3

1.05 12 नंदिया मदन सुखराम शांतु पिता देवला थावरी बेवा देवला जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

1.13

176

0.66

162/12

13 माला पिता दोला जाति रणा भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

162/10

0.45 14 रामा पिता माला जाति रणा ( भील ) , पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

162/11

0.40 15 सुरपाल पिता माला जाति रणा ( भील ) , पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.85

162/5

16 वरसिंग पिता माला जाति रणा ( भील ) , पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.75

424

17 जालू पिता दल्ला रणा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

427

1.14 18 हिरका, भेरा पिता दल्ला निनामा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

419/1

0.25 19 वालजी पिता पुना मोरी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

412

2.27

0.21

413

20 हिरका, भेरा पिता दल्ला, विरसिंग पिता माला कला पिता नारजी निनामा पता निवासी.

417

0.40 21 नाथु अमरसिंह छगन बाबु पिता मनजी खीमा बेवा मनजी डामर जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

486/1

0.27 22 बापु पिता हुमजी बारिया जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.23

487/1

23 राजु पिता हुमजी बारिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

(7)

(6)

(8) (9)

0.21 0.21

0.21

0.36 1.05

0.36

0.05

0.05 1.13

0.31 0.31

0.66

0.31 0.45

0.31

0.40

0.32

0.32

0.36 0.85

0.36

0.19

0.19 0.75

0.83

0.83 1.14

0.04 0.25

0.04

0.21 2.27

0.21

0.21

0.03 0.03

0.40

0.36

0.36 0.03

0.03 0.27

0.23

0.23 0.23 भाग 1 ]

2147

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

(1)

(2)

(3) (4)

495

0.94

0.27

494

24 हीरालाल दयाराम पिता कालीयावेला बेवा कालीया झबली , बेवा मंगलीया चारेल जाति भील , पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

493

0.28 25 सुरजी पिता दीपा चारेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.81

498/1 26 रामा पिता खीमा अमलियार जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.77

498/2 27 देवेन्द्रसिंह विजयसिंह पिता मनोहर मेनाबाई बेवा मनोहर अमलियार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी .

0.81

499/1 28 शांतीलाल पिता मांगु भूरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

36.76

योग :

(9)

(7)

(6)

(8)

(5)

0.68

0.68

0.94

0.05 0.27

0.05

0.28

0.17

0.17 0.81

0.52

0.52 0.77

0.44

0.44

0.18 0.81

0.18

38.25

9.75

0.80

10.55 1.49

प्रारंभिक अधिसूचना

2013 [ अंतर्गत धारा-11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,

(क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 583 - ए- 82-13-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्री होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-असालिया, तहसील -पेटलावद

स.क्र.

विवरण

(2)

(1)

1

निजी भूमि माही शाखा नहर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में )

असिंचित

सिंचित

(3)

(4)

कुल (5) 5.41

5.35

10.76

5.35

10.76 योग : 5.41 2148

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

अनुसूची ( 2)

माही शाखा नहर

स.क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक

सिंचित

(4) (1)

(2)

(3)

370/1

0.16 1 उकार पिता माना बारिया जाति भील, पता सा. नाहरपुरा, भूमि स्वामी.

371

380

2 माँगूडी, फतु, पिता कानजी , कबूडी बेवा कानजी, भूमि स्वामी सुंकराम पिता दलसिंह भूमि स्वामी फूलजी, माला, लालजी, पिता कचरिया भूमि स्वामी रमेश , कालिया, मुकेश पिता वीरजी, पिता वीरजी जाति बारिया, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

387

385

3 बालु मडीया, राजु पिता मालजी फुली बेवा मालजी बारिया जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

386

4 मोहन पिता दोलजी सुरता बेवा दोलजी बारिया, जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

384

0.29 5 कानजी पिता वेश्या जाति बारीया भील , पता सा. दैह भूमि स्वामी.

6

390/1 भाणजी पिता सोमजी अमलीयार जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

381

0.65

383

0.65 7 बाबरिया, हेमराज, बहादूर पिता कानजी बारिया, जाति भील पता सा. देह भूमि स्वामी .

394/1 8 रामा , खीमा, काल्या, पूंजा तेरसिंह, बापू, पि. मडियाकोदरी बेवा मडिया अमलियार जाति भील पता सा. दैह भूमि स्वामी.

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित असिंचित

असिंचित

कुल (6)

(7)

कुल (9)

(8)

(5)

0.03 0.16

0.03

1.78

0.62 1.78

0.62

0.06 0.27

0.27

0.06

0.03 0.20

0.03

0.20

0.29

0.29 0.29

0.29

0.30

0.19 0.30

0.19

0.29

0.17

0.17 0.26

0.21

0.21 0.26

0.05

0.05 0.65

0.65

0.38

0.38 1.30

0.53

0.53 1.30 भाग 1 ]

2149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(1)

(3) (4)

401

9 गलिया, थावरिया पिता सल्या

402

पता सा. दैह भूमि स्वामी व राकेश

403

सुनील झूमा पिता ना. बा. स. प.

0.70

400

माता मथूरी व मथूरी बेवा पारू भूमि

स्वामी हरू नरू पिता धनजी ना. बा. 399

407

स. प. माता मांगूडी मागूडी बेवा

0.60

409

धनजी भूमि स्वामी रामला बहादुर

195/1 नगीन शान्तु कान्तु राजु लक्ष्मण , अरविन्द पिता मांगू व बसन्ती बेवा मांगू भूमि स्वामी कमली बेवा दल्ला भूमि स्वामी सुरजी, मानसिंह पासूबाई हजना पिता दल्ला भूमि स्वामी शम्भू साबू लालू पिता सकरिया, रमतू बेवा सकरिया, जाति भील.

भूमि स्वामी ना. बा. स. माता मागुडीव मांगूडी बेवा धनजी पता सा. दैह भूमि स्वामी थावरिया रामचन्द्र पि. बदा पता सा. दैह भूमि स्वामी .

205/1

0.61 10 भाणजी कालू रालु बालु झीतरा पिता सकरीया निनामा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

201

11 भाणजी पिता रंगा जाति रावल (भील) पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

204/1

0.12 12 लीलाबाई, सीताबाई , नन्दीबाई पिता हरचन्द, जाति रावल ( भील ) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.85

200/1 13 मांगू पिता सोमजी नानुडी बेवा सोमजी. अमलीयार जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

199

14 पांगली पति हुरजी जाति अमल्यार पता सा. दैह भूमि स्वामी.

197/1

0.36 15 भाणजी पिता सोमजी अमलीयार जाति भील , पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

198

16 मांगू पिता सोमजी जाति अमल्यार पता सा. दैह भूमि स्वामी .

203

17 लीलाबाई, सीताबाई , नन्दीबाई पिता हरचंद जाति रावल ( भील) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

(8)

(7)

(6)

(9) (5)

0.43

0.42

0.42 0.43

0.93

0.16

0.16 0.93

1.85

1.85

0.09

0.09

0.70

0.70

0.70 1.07

1.07

0.16

0.16 0.59

0.45

0.45 0.59

0.03

0.03 0.60

0.74

0.74

0.53

0.53

0.29

0.29 0.61

1.25

1.25

0.21

0.21

0.12

0.12

0.12 0.85

0.15

0.15 0.18

0.18

0.14

0.14 0.36

0.36

0.36 1.13

0.03

0.03 1.13

1.38

1.38

0.21

0:21 2150

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(4) (2)

(3)

(5) (1)

59

0.23 18 वीरसिंग पिता वेस्ता मुणिया जाति भील, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.03

0.90

63

19 नरसिंग , बहादुर, मानजी पिता घुलजी 60 पता सा. देह भूमि स्वामी बहिदुर, मानजीना, बा. स. भाई नरसिंग जाति डामर, पता सा. देह भूमि स्वामी .

0.50

58/1

20 खीमा पिता वरसिंह , मुणिया जाति भील , पता निवासी चापानेर भूमि स्वामी.

0.13

97

21 गोबरीया, तेरू, जीवणा पिता गवजी सुन्दर बेवा, गवजी धुलजी नानुराम पेमा पिता कोदरिया डामर जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.40

93/1

0.12

66/1

22 मानसिंह पि. भोदरिया, थावरी , बेवा भोदरिया, जाति डामर पता सा. दैह भूमि स्वामी.

0.25

64

57

1.61 23 लक्ष्मण पिता हरचंद जाति मुणया पता सा. चापानेर, भूमि स्वामी.

22

1.12 24 हरचंद पिता वेस्ता जाति मुण्या पता सा. चापानेर, भूमि स्वामी .

0.15

78

25 बाबु पिता हरचंद मुणया पता सा. चापानेर, भूमि स्वामी .

20

0.94 26 जगन्नाथ , शोभाराम , वरदीचन्द, गिरधारी , रतन लाल, कैलाश चन्द पिता भागीरथ जाति कुलम्बी पता सा. अमरगढ़ भूमि स्वामी सकुबाई, केशरबाई, बेवा भागीरथ जाति कुलम्बी, पता सा. अमरगढ़ भूमि स्वामी.

0.53 27 पूनमचंद पिता रामचन्द्र जाति कुलम्बी, 19 पता सा. अमरगढ़ भूमि स्वामी.

1.95

79

1.05

80

28 मोहनलाल पिता पूनमचंद जाति कुलम्बी, पता सा. अमरगढ़ , भूमि स्वामी.

81

1.60 29 कमलेश पिता रामचन्द्र जाति कुलम्बी पता सा. अमरगढ़, भूमि स्वामी.

12.80

17.65

योग :

(9) (7)

(6)

(8)

0.16

0.16 0.23

0.03

0.03

0.03

0.90

0.88

0.88 0.50

0.08

0.08

0.12 0.13

0.12

0.01

0.40

0.01

0.02 0.12

0.02

0.22 0.25

0.22

0.20 0.20

1.61

1.12

0.61

0.61

0.03 0.15

0.03

0.94

0.21

0.21

0.09 0.53

0.09

1.07 1.95

0.36 1.05

1.07 0.36

0.06 1.60

0.06

10.76

5.35

5.41

30.45 भांग 1 ]

2151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

प्रारंभिक अधिसूचना

[ अंतर्गत धारा -11 भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

(क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 585 - ए- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में माही परियोजना , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट कराया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्री होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-अमरगढ़ , तहसील -पेटलावद

स.क्र.

विवरण

(2)

(1)

1

निजी भूमि

माही शाखा नहर

कुल

(5) अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित (3) असिंचित (4)

5.67

6.09 0.42

5.67

6.09 योग : 0.42

अनुसूची ( 2 )

माही शाखा नहर

स.क्र.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक (1)

सिंचित (4) (2)

(3)

1

801

पूना पुत्र नाथा, जाति कुलम्बी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

0.20

802

2 अम्बालाल पिता नाथा, जाति कुलम्बी, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

803

3 लालचन्द पुत्र भेरा , जाति कुलम्बी, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

808

4 जगन्नाथ, शोभाराम, वरदीचंद, गिरधारी , रतनलाल, कैलाशचंद पि. भागीरथ व केसरबाई बेवा भागीरथ , जाति कुलम्बी, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

कुल (6)

असिंचित (8)

कुल (9) असिंचित (5)

सिंचित (7)

0.03 0.25

0.25

0.03

0.20

0.11

0.11

0.78 1.03

1.03

0.78

0.86 3.32

3.32

0.86 2152

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्रं , दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(3) (4) (1)

0.43

837/2 5 मोहनलाल पिता रामचन्द, कुलम्बी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

809

6 अमरसिंग, प्रकाश पिता रूमाल नरसिंग जालू पिता सोमासारवणिया पिता बददा, धनजी पिता नन्दा जाति मुणया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गलिया पुत्र कालू सुकला नाथु पिता बिजीया जाति मुणया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी सुरजी , सलिया, पि. रूपाभुण्डाँ पि. हिरजी जाति मुणया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी , उदेसिंह पि. धुलजी बाबूडा पि. झीतरानरसिंह पिता जालू जाति मुणया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

810

7 सारवणीय पि. बदा जाति मुणिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

811

8 नरसिंग, जालू पिता सोमा, मुकेश पिता लालचंद , कमली बेवा लालतंद जाति डामर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी अपरसिंग , प्रकाश पिता रूमाल , बाबूडा, भरत पिता रूमालना बा. स. प. माता पेमली व पेमली बेवा रूमाल जाति डामर, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

812

9 नाथु वेलजी पिता बिजिया, मगन, छगन भुरी , झनुडी, सनुडी पिता सुकला नंदुडी बेवा सुकला मुणिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

813

10 सुरजी, सलिया पुत्रगण रूपा जाति मुणया, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी बाबुड़ा पि. तराभुणडा पि. हिरजी गवरा बेवा हिरजी उदेसिंह पि. धुलजी जाति मुणया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी. हदुडी बेवा झींतरा जाति मुणया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

818

828

11 अम्बाराम पि. शंकर जाति कुलम्बी पता सा. देह भूमि स्वामी.

827 12 गंगाराम पुत्र शंकर जाति कुलम्बी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

(6)

(9)

(7)

(8)

(5)

0.06 0.43

0.06

0.03

0.03

0.03

0.03 0.22

0.22

0.11

0.11

0.06

0.18

0.06 0.18

0.05 0.20

0.20

0.05

0.22

0.03 0.22

0.03

0.20

0.20

0.05 0.50

0.50

0.05 0.26

0.26 0.65

0.55

0.55 0.65 2153 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(8)

(4)

(7)

(9 ) (2)

(3)

(5)

(6)

(1)

0.05

0.05

0.84

832

0.84

13 जगन्नाथ , शोभाराम , गिरधारी पुत्रगण भागीरथ, जाति कुलम्बी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

0.02

0.02

0.50

0.50

831

14 धुलचन्द पिता पुनमचन्द जाति कुलम्बी, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

0.15

0.14

0.14

830/1

0.15

15 मोहन पिता गणपत जाति कुलम्बी, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

0.06

0.06

0.28

0.28

747

16 दीपाबाई पति कालु मुण्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.28

0.09

0.09

746

0.28

0.29

0.29

0.31

373

0.31

17 नागू पुत्र नाथू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

370

0.15

0.15

0.13

0.13

0.33

0.14

0.14

745

0.33

0.30

0.30

376

0.35

0.35

18 मांगीलाल पुत्र नाथूभूली बाई पि. मागीलाल जाति चमार, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी .

0.15

0.33

0.33

0.15

744

19 हेजाबाई पति बाबुरिया पता सा. देह भूमि स्वामी .

0.18

0.18

0.33

0.33

743

20 भागीरथ, मांगीलाल , शान्तीलाल पुत्रगण रादु जाति मुणया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी दितु बेवा रादु जाति मुणया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

0.35

0.35

0.25

0.25

375

21 अम्बाराम पुत्र नाथु जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

0.32

0.32

0.23

0.23 22 थावरचंद नन दलाल पिता प्रेमचन्द दव 374 धापू बेवा प्रेमचन्द्र जाति चमार, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

0.92

0.66

369

0.92

011

0.66 0.11

272

0.12

0.12

23 सूरजी पुत्र रूपा जाति मुणया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.28

270

0.60

0.60

0.28

0.03

0.43

0.03

253

0.43

24 बबलीबाई बेवा गेदीलाल जाति बलाई, पता नि. ग्राम बामनिया भूमिस्वामी.

0.42

5.67

14.02

6.09

0.90

13.12

योग :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2154

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 मई 2014

क्र. एफ 3-2-2013 - छप्पन.- राज्य शासन संलग्न परिशिष्ट अनुसार मध्यप्रदेश शासन की ई- मेल नीति 2014 जारी करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन की ई - मेल नीति-2014

1. परिचय :

वर्तमान समय में ई- मेल संचार का एक मुख्य साधन है . संचार के इस नए, त्वरित और सर्वव्यापी माध्यम का उपयोग करके मध्यप्रदेश शासन के कार्य को त्वरित गति से, कम खर्च पर विश्वसनीय तरीके से करने के उद्देश्य से यह नीति तैयार की गई है जिसे " मध्यप्रदेश शासन की ई- मेल नीति 2014 " कहा जाएगा . संचार के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन के वह आँकड़े (data ) आते हैं जो ई - ट्रांजेक्शन के रूप में प्रदेश, देश या संसार में कहीं भी स्थित उपभोक्ता के बीच संचरित होते हैं. यह नीति मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त ई - मेल सुविधाओं को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए तथा उनके उपयोग के संबंध में दिशा- निर्देश जारी करती है. मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों तथा उनके आनुसंगी संगठनों, निगमों, मंडलों आदि में कार्यरत कर्मचारियों को, जो इस सुविधा का उपयोग करते हैं, इस ई- मेल नीति का पालन करना अनिवार्य होगा .

1.1 उद्देश्य:

ई- मेल का उपयोग करके मध्यप्रदेश शासन के कार्य को त्वरित गति से, कम खर्च पर विश्वसनीय तरीके से करके आम जनता को लाभ पहुंचाना.

1.1.2 ई- मेल द्वारा किए गए पत्र व्यवहार/आँकड़ों के संप्रेषण को वैधानिक स्वरूप प्रदान करना.

1.1.3 मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त ई- मेल सुविधा तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच व उपयोग सुनिश्चित करना.

1.1.4 ई- मेल का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक फाईल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के अंग के रूप में करना.

1.2कार्यक्षेत्र :

1.2.1 मध्यप्रदेश शासन के उन सभी विभागों तथा उनके आनुषंगी संगठनों, सांवैधानिक संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, मंडलों, जिन्हें आगे " संगठन " कहा गया है तथा जो अपनी निधि मध्यप्रदेश की संचित निधि से प्राप्त करते हैं , को यह ई- मेल सेवा निःशुल्क प्रदाय की जाएगी .

1.2.2 मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त ई - मेल सुविधा का उपयोग वाले सभी संगठनों के कर्मचारियों पर इस नीति में शामिल दिशा- निर्देश बिना किसी अपवाद के लागू होंगे.

1.2.3 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ई - मेल सुविधा का उपयोग मात्र कार्यालयीन संचार के लिये होगा. अन्य सेवा प्रदायकों द्वारा दी जाने वाली ई - मेल सुविधा का उपयोग कड़ाई से गैर - सरकारी/निजी संचार तक सीमित होगा. दूसरे शब्दों में शासकीय कार्य के लिये अनिवार्यतः इसी ई- मेल सेवा का उपयोग करना होगा और इस ई- मेल सेवा पर निजी संचार करने की अनुमति नहीं होगी.

2155 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

2. वैधानिक प्रावधान :

2.1 इस ई- मेल नीति में प्रस्तावित उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये तथा प्रस्तावित ई - मेल सुविधा का उपयोग करते हुए भेजे गये संदेश , आंकड़ों को विधिमान्य बनाने के लिये राज्य शासन , इस नीति के जारी होने के 30 दिन के भीतर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 की धारा 90 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा . इसके परिणामस्वरूप ई - मेल से प्रेषित जानकारी/पत्र उसी प्रकार मान्य होंगे जैसे कि वे हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर करके भेजे गए हों. ई- मेल भेजने के पश्चात् पृथक् से हार्ड कॉपी पर पुष्टि भेजना आवश्यक नहीं है.

2.2 मध्यप्रदेश शासन की ई - मेल सेवा प्रारंभ होने तक, सभी विभाग अपने द्वारा प्रदान की गई ई- मेल सुविधाओं को नोडल विभाग के पास प्रविष्ट कराएंगे जो इनकी जानकारी अधिसूचना के रूप में प्रकाशित करेगा. इसके पश्चात् उन ई- मेल के उपयोग पर वही निबंधन लागू होना माने जाएँगे जो इस नीति में वर्णित हैं.

2.3 मध्यप्रदेश शासन की प्रस्तावित सेवा प्रारंभ होने के बाद 3 माह के भीतर सभी संगठन अन्य सेवा प्रदायकों द्वारा प्रदत्त अपनी मेल सुविधाओं का उपयोग बंद कर उसे क्रियान्वयन एजेंसी के केन्द्रीकृत परिनियोजन ( Centralized deployment ) पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे , भले ही वे अपना स्वतंत्र ई - मेल सेट - अप चला रहे हों.

3. प्रविधि (Methodology) :

3.1 मध्यप्रदेश शासन , निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से अपने विभागों व आनुषंगिक संगठनों को समर्पित ई- मेल सेवा (Dedicated e - mail service ) उपलब्ध कराएगा. ई- मेल जैसे संवेदनशील परिनियोजन ( Sensitive deployment) की सुरक्षा को देखते हुए क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से परिनियोजित सेवा के अलावा कोई भी अन्य ई- मेल सुविधा मध्यप्रदेश शासन के अधीन नहीं होगी . इस सुविधा का नोडल विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग होगा और वही इस सुविधा की क्रियान्वयन एजेंसी के चयन व नियुक्ति के लिये उत्तरदायी होगा. इस नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाएं करने/ आदेश जारी करने का दायित्व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का होगा. ई- मेल सेवा का उपयोग करने के लिये प्रत्येक संगठन नोडल अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा. ई- मेल सेवा का उपयोग करने के लिये विभिन्न प्रक्रियाएं इस प्रकार होंगी-

3.2 अकाउंट निर्माण प्रक्रिया :

3.2.1 मध्यप्रदेश शासन की ई - मेल सेवा लेने वाले सभी संगठनों के कर्मचारियों को अपना आवेदन - पत्र उस संगठन के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो उसकी पूर्ण जांच उपरांत अनुशंसा सहित क्रियान्वयन एजेंसी भेजगा. ई - मेल एकाउंट आवंटन का कार्य क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा किया जाएगा .

3.2.2 आउटसोर्स/संविदा आधार पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के ई- मेल अकाउंट भी बनाए जा सकेंगे. उनकी प्रक्रिया वही होगी जो ऊपर बताई गई है परन्तु यह अकाउंट पूर्व निर्धारित समाप्ति तिथि के साथ निर्मित किए जाएँगे . यदि ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व पद त्याग देते हैं अथवा लंबे समय तक बिना किसी वैद्य कारण अथवा पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त संविदाकर्मी की सेवा समाप्त किये जाने की तिथि से उनके ई- मेल अकाउंट निष्क्रिय (Deactivate ) कर दिये जावेंगे.

3.2.3 ई- मेल आईडी अधिकारी के नाम तथा पदनाम दोनों के ही आधार पर निर्मित किए जा सकते हैं. पदनाम के आधार पर निर्मित ई- मेल आई डी. स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के समय पदानुवर्ती अधिकारी को प्रदाय किया जाएगा जबकि नाम के आधार पर निर्मित मेल आई. डी. आगे दी गई शर्तों के तहत संबंधित अधिकारी अपने पास रख सकेगा.

3.2.4 मध्यप्रदेश शासन ई - मेल के लिये वर्चुअल डोमेन होस्टिंग की सुविधा मडैया कराएगा. इस प्रकार यदि कोई उपयोगकर्ता विभाग अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाली एड्रेसिंग नीति को अपनाना चाहता है वह तो क्रियान्वयन एजेन्सी को आवेदन कर सकता है. तब भी " आई. डी. " की अ‌द्वित्तीयता ( Uniqueness ) को बनाए रखते हुए संभव होने पर उसे उक्त आईडी प्रदाय किया जा सकेगा.

2156

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

3.2.5 क्रियान्वयन एजेंसी से डेलीगेटेड एड्रिमन कंसोल (Delegated Admin . Console ) की सुविधा प्राप्त करने वाला संगठन इसका उपयोग संबंधित डोमेन के अन्तर्गत एकाउंट निर्माण, समाप्ति और यूजर आई. डी. के पासवर्ड परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारण के लिये आवश्यकतानुसार स्वयं कर सकता है.

3.3 पद आधारित ई -मेल आई. डी. हस्तांतरण प्रक्रिया :

3.3.1 प्रत्येक अधिकारी अपने त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण के समय अपने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से संबंधित नोडल अधिकारी/क्रियान्वयन एजेंसी को अनिवार्यतः सूचित करेगा. ऐसी सूचना प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी/क्रियान्वयन एजेंसी कार्यवाही करेंगे और आधिकारिक एकाउंट का स्टेटस परिवर्तित करेंगे , पासवर्ड को रिसेट करेंगे व उसे पदानुवर्ती अधिकारी को हस्तांतरित करेंगे . उक्त अधिकारी को नोड्यूज़ सर्टिफिकेट देने के पूर्व तथा सेवानिवृत्ति लाभों की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित संगठन के लिये यह कार्यवाही करना आवश्यक होगा.

3.3.2 किसी भी अनाधिकारिक पहुंच से बचाने के लिये ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है. अगर किसी आई. डी. का दुरुपयोग पाया गया तो इसकी जबावदेही उस संगठन के नोडल अधिकारी की होगी.

3.4 नाम आधारित ई -मेल आई. डी. की स्थिति में प्रक्रिया :

3.4.1 चूंकि ई - मेल किसी भी कर्मचारी के लिये बहुत महत्वपूर्ण पहचान है और वह सभी जगह ( जिसमें बैंक एकाउंट, पेन्शन एकाउंट आदि शामिल हैं ) उपयोग होती है इसलिए उसका निष्क्रिय किया जाना अधिकारियों के लिये असुविधा पैदा करेगा. इसको देखते हुए मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों, जो 20 वर्ष की सेवा के बाद त्यागपत्र देंगे या सेवानिवृत्त होंगे , को उनके व्यक्तिगत नाम से निर्मित ई - मेल एकाउंट को रखने की अनुमति होगी . ऐसे अधिकारी की मृत्यु होने की दशा में उक्त विभाग के नोडल अधिकारी की जवाबदारी होगी कि वह उसके उत्तराधिकारियों को मृत्यु पश्चात् के देय भुगतान करने के पूर्व उस ई- मेल एकाउंट को समाप्त कराएं. प्रत्येक संगठन के सक्षम प्राधिकारी को स्थापना शाखा/पेंशन शाखा के माध्यम से इसकी सूचना क्रियान्वयन एजेंसी तथा नोडल अधिकारी को तत्काल देनी होगी .

3.4.2 यदि अधिकारी /व्यक्ति 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही त्यागपत्र दे देता है तो उसका निजी एकाउंट अधिकतम 1 वर्ष तक धारण करने की अनुमति होगी. इसी प्रकार अधिकारी की सेवा में रहते मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी को 1 वर्ष तक निजी एकाउंट धारण करने की अनुमति होगी ताकि बैंक एकाउंट पेंशन एकाउंट आदि के संचालन में कठिनाई न हो. तत्पश्चात् उसका एकाउंट समाप्त कर दिया जाएगा. प्रत्येक संगठन के सक्षम प्राधिकारी को स्थापना शाखा/पेंशन शाखा के माध्यम से इसकी सूचना क्रियान्वयन एजेंसी तथा नोडल अधिकारी को तत्काल देनी होगी .

3.4.3 ई मेल एकाउंट धारण करने से कर्मचारी को किसी प्रकार के पारिश्रमिक की पात्रता नहीं होगी.

3.5 एकाउंट का निष्क्रियकरण ( Deactivation of Accounts ) :

90 दिन तक एकाउंट का उपयोग न होने पर एकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा. यदि 180 दिन तक उसे सक्रिय करने का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ तो यूजर आईडी तथा डेटा ई मेल तंत्र से डिलीट हो जाएगा. तत्पश्चात् उपलब्ध होने की दशा में , उसी आईडी से एकाउंट पुनः एकाउंट खोलने के लिए सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी .

4. उपयोगकर्ता, विभाग तथा क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका-

4.1 उपयोगकर्ता की भूमिका

4.1.1 मध्यप्रदेश शासन ई मेल तंत्र का उपयोग कर प्रेषित किए जाने वाले किसी भी डेटा/ई- मेल के लिये उपयोगकर्ता जिम्मेदार होगा. मेल सर्वर से भेजे गए सभी ई मेल्स /डेटा का एक मात्र उत्तरदायित्व उस एकाउंट का स्वामित्व रखने वाले उपयोगकर्ता का होगा. इसलिए उपयोगकर्ता को अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करना चाहिए.

2157 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

4.1.2 ई-मेल से वर्गीकृत, गोपनीय और निषिद्ध ( restricted ) श्रेणी के ई मेल भेजने के लिए डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का उपयोग करना अनिवार्य होगा. अधिक गोपनीयता की दृष्टि से ऐसी वर्गीकृत सूचना को इंक्रिप्शन ( encryption ) और डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए.

4.1.3 अत्यन्त गोपनीय श्रेणी में वर्गीकृत की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में ई मेल का प्रयोग करने के लिए कि सटैटिक आई- पी एड्रेस /वर्चुअल प्राईवेट नेटवर्क ( VPN ) / वन टाईम पासवर्ड (OTP ) का उपयोग किया जाए. इस श्रेणी की सेवाएं निर्धारित करने का दायित्व संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी का होगा.

4.1.4 उनके उपयोगकर्ता को प्राप्त ई- मेल Trash तथा Probable Spam फोल्डर्स से स्वतः ही 7 दिवस में समाप्त ( Delete ) हो जाएंगे . अतः उपयोगकर्ता का दायित्व है कि वह समय - समय पर इनकी जांच करते रहें तथा आवश्यक ई मेल अन्य फोल्डर्स में सुरक्षित रखें. उपयोगर्ता अपने फोल्डर्स , जैसे इनबॉक्स , सेंट मेल या अन्य फोल्डर जो उसने निर्मित किया हो, मैं सुरक्षित किए गए ईमेल्स के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे . उपयोगकर्ता द्वारा दुर्घटनावश, जैसे स्थानीय मेल क्लाइंट ( Outlook/ Eudora /Thunderbird , आदि ) के गलत कांफिगरेशन के कारण डिलीट हो गई ई मेल्स की पुनः प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी .

4.1.5 उपयोगकर्ता कार्यालयीन ई - मेल अकाउंट , जो मध्यप्रदेश शासन के मेल सर्वर पर समनुरूप ( Configure ) है, को अन्य सेवा प्रदाता के साथ पॉप समनुरूप ( POP Configure ) करके ई - मेल डाउनलोड नहीं करेंगे .

4.1.6 उपयोगकर्ताओं को इस बात को खास तौर पर सुनिश्चित करना होगा कि पहुंच हेतु उपयोग में लाई जाने वाली डिवाइसेस (डेस्कटॉप/लैपटॉप/हैंडसेट इत्यादि ) में नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन पैचेज ( application patches ) हों. उन्हें यह बात भी सुनिश्चित करना होगी कि उक्त डिवाईस में नवीनतम एंटीवायरस सिग्नेचर भी हों.

4.1.7 मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त ई - मेल आई.डी. से, सरकारी मेल सेवा में इतर निजी आई.डी. पर मेल स्वतः अग्रेषण (Auto forward /Mail Divert ) करने की अनुमति नहीं होगी.

4.1.8 शासकीय कर्तव्य पूर्ण करने में उपयोगकर्ताओं को सहायता करने के लिए पेशेगत संसाधन के तौर पर ई - मेल प्रदाय की जाती है . इसलिए ई - मेल एकाउंट का उपयोग आदर्श रूप से मात्र शासकीय पत्र व्यवहार तक सीमित होना चाहिए.

4.1.9 सरकारी मेल सुविधा में ऑटो सेव पासवर्ड की अनुमति नहीं होगी और सुरक्षा कारणों से इसे ऑप्शन के रूप में प्रदाय नहीं किया जाएगा.

4.1.10 सभी उपयोगकर्ताओं को ईमेल सेवा का उपयोग करते समय अपने ईमेल एकाउंट की सुरक्षा के लिए एक सक्षम/स्ट्रांग पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए. इस संदर्भ में " ई - मेल पॉलिसी के अन्तर्गत " http://www.deity.gov.in/content/policiesquidelines पर उपलब्ध Password Policy का पालन करना चाहिए.

4.1.11 प्रत्येक व्यक्ति अपने एकाउंट के लिए, जिसमें उस एकाउंट तक पहुंच ( access to the account ) की सुरक्षा करना शामिल है, उत्तरदायी होगा . किसी एकाउंट से निर्मित अथवा प्रेषित ई मेल्स , उस एकाउंट धारक द्वारा निर्मित मान्य की जाएगी .

4.1.12 उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी निम्न बिंदुओं तक विस्तृत होगी-

a. क्लाइंट तंत्र पर की जाने वाली गतिविधियों के लिए वही उपयोगकर्ता जिम्मेदार होगा जिसके नाम पर वह एकाउंट समनुदेशित किया गया है.

b. आधिकारिक ई - मेल को निजी ई - मेल एकाउंट पर अग्रेषित नहीं किया जाएगा .

с. गलत व्यक्तियों को ई - मेल पहुंचने का खतरा कम करने के लिए " रिप्लाई ऑल " एवं " वितरण सूची " का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए.

2158

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

d. उपयोगकर्ताओं की नेटवर्क पहुंच , द्वेषपूर्ण तथा अवैधानिक गतिविधियों की मॉनीटरिंग /फिल्टरिंग के अधीन रहेगी .

e. उपयोगकर्ता को महत्वपूर्ण फाइलों का बैक-अप नियमित अंतराल पर लेना चाहिए. उपयोगकर्ता के क्रियाकलाप के कारण नष्ट हुए डेटा को पुर्नप्राप्त करने का कार्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा नहीं किया जाएगा.

f. सुरक्षा हादसे की सूचना उपयोगकर्ता, क्रियान्वयन एजेंसी के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को देगा.

4.1.13 ई मेल के अनुचित उपयोग के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं. उपयोगकर्ताओं को ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए- a . ऐसे ई मेल्स का निर्माण और आदान प्रदान करना जो उत्पीड़क, अश्लील, फूहड़ या धमकी भरे होने की श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हों.

b. मालिकाना या ट्रेडमार्क युक्त जानकारी या अन्य विशेषीकृत, गोपनीय संवेदनशील सूचना का अप्राधिकृत आदान प्रदान करना.

C.. उपयोगकर्ता , सेवा में अप्राधिकृत पहुंच का प्रयास नहीं करेंगे . अप्राधिकृत पहुंच में, उदाहरण के लिए, ई मेल्स का बेनामी वितरण , किसी अन्य अधिकारी का यूजर आईडी उपयोग में लाना या मिथ्या पहचान का उपयोग करना , शामिल है.

d. विज्ञापन, सामाजिक रूप से भेजे जाने वाले श्रृंखलाबद्ध पत्र, अवांछित ई मेल का निर्माण तथा वितरण.

e. किसी नियम , जिसमें कॉपीराइट नियम भी शामिल हैं, के उल्लंघन में निर्मित सूचना तथा उसका वितरण.

f. ऐसी ई मेल , जिसमें कम्प्यूटर वायरस समाहित है , का जानबूझकर प्रेषण.

g. ई मेल प्रेषक की पहचान का गलत निर्वचन.

h. किसी अन्य व्यक्ति के एकाउंट का उसकी सहमति के बिना प्रयोग करना या प्रयोग करने का प्रयास करना.

i. धर्म, जाति, वंश , लिंग आदि के संबंध में अपमानजनक भाषा युक्त ई मेल का प्रेषण.

j . राष्ट्र विरोधी संदेश युक्त ई मेल का आदान प्रदान .

k. प्रेषण सूची पर व्यक्तिगत ई मेल भेजना. क्रियान्वयन एजेंसी, व्यक्तिगत प्रकृति के ई मेल, जैसे सीजन्स ग्रीटिंग्स, व्यक्तिगत समारोह आदि, भेजने के लिए वितरण सूची का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी.

1. किसी भी प्रकार का अनुचित उपयोग इस नीति का उल्लंघन समझा जाएगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही , जो उचित समझी जाए, की जा सकेगी . इसके अलावा उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर जांच एजेंसियां परीक्षण कर सकेंगी.

4.2 संगठन/विभाग की भूमिकाः

मध्यप्रदेश शासन की ई मेल नीति का उपयोग करने वाले प्रत्येक संगठन को निम्नलिखित भूमिका अदा करनी होगी- 4.2.1 हर विभाग में सक्षम प्राधिकारी ( Competent authority ) की नियुक्ति होगी .

4.2.2 हर विभाग में पदाभिहित नोडल अदिकारी (Designated nodal officer ) होगा.

4.2.3 सभी संगठन, उपयोगताओं के लिए ईमेल नीति और उनके विभागीय सेटअप के लिए ई- मेल नीति का पालन सुनिश्चित कराने के लिए, युक्तियुक्त नियंत्रण क्रियान्वित करेंगे.

4.2.4 संबंधित संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उपयोगकर्ताओं के अधिकारिक ईमेल एकाउंट केवल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी के मेल सर्वर पर ही निर्मित किए जाएं .

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

भाग 1 ]

4.2.5 उपयोगकर्ताओं को ई मेल नीति से अवगत होना चाहिए. इसलिए विभागों को उपयोगकर्ताओं के स्तर पर ई मेल नीति और उससे संबंधित सभी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए . इसके अलावा ईमेल नीति पर समय- समय पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए. कर्मचारियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में ई मेल नीति को एक सत्र के रूप में शामिल किया जाना चाहिए.

4.2.6 संबंधित संगठन का नोडल अधिकारी ईमेल नीति के सुरक्षा पहलुओं से संबंधित सभी घटनाओं का समाधान करना सुनिश्चित करेगा.

4.2.7 संबंधित संगठन का सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि नियमित समयांतरालों पर ई - मेल सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते रहें.

4.2.8 ऐसी सूचनाएं जो अत्यन्त गोपनीय श्रेणी में वर्गीकृत की जाती हैं के संबंध में यह अनुशंसित किया जाता है उनके संबंध में ई - मेल का प्रयोग करने के लिए कि स्टैटिक आई- पी एड्रेस /वर्चुअल प्राईवेट नेटवर्क ( VPN ) /वन टाईम पासवर्ड ( OTP ) का उपयोग किया जाए. इस श्रेणी की सेवाएं निर्धारित करने का दायित्व संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी का होगा.

4.2.9 नीति के उल्लंघन की दशा में, संगठन के प्राधिकृत अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह क्रियान्वयन एजेंसी को सूचित करे. यदि ऐसी सूचना नहीं भेजी जाती या विलम्ब से भेजी जाती है तो ऐसी स्थिति में एकाउंट का दुरुपयोग होने या निर्दिष्ट एजेंसी की जांच के अधीन आने के लिये विभाग जिम्मेदार होगा.

4.2.10 इस नीति का नोडल विभाग अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी विभाग निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी से ई - मेल सुविधा के स्तर को बनाए रखने हेतु सर्विस लेबल एग्रीमेंट ( SLS ) करेगा. इसमें वे सभी आवश्यक उपाए किए जायेंगे जो सेवा के अवाधित और प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक है.

4.3 क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका

4.3.1 क्रियान्वयन एजेंसी सावे स्तर अनुबंध ( SLA ) के आधार पर ई - मेल सेवा उपलब्ध कराएगी .

4.3.2 ई- मेल एड्रेस का आवंटन करना क्रियान्वयन एजेंसी का कार्य होगा. तारतम्यता बनाए रखने के उद्देश्य से , पूर्व से प्रचलित सभी ई- मेल एड्रेसेज यथावत रखने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे . जब कभी भी तकनीकी तौर पर संभव होगा, डाटा स्थानांतरण भी किया जाएगा. परन्तु किसी भी अपरिहार्य कारण से ऐसा न कर पाने की दशा में क्रियान्वयन एजेंसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा.

4.3.3 क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा सभी ईमेल का डाटा बैंक अप नियमित समयांतराल पर लिया जायेगा ताकि तंत्र के फेल होने/क्रेश होने/लांस होने की स्थिति में समय पर डेटा की पुर्नप्राप्ति ( recovery ) सुनिश्चित की जा सके.

4.3.4 क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा ई मेल गेट वे पर ही स्पाम फिल्डर और एंटी वायरस फिल्टर समनुरूप ( configure ) किए जायेंगे . यह फिल्टर ई मेल तंत्र को वायरस और अवांछित ईमेल से सुरक्षा प्रदान करते हैं. क्रियान्वयन एजेंसी इन फिल्टर्स को नियमित रूप से अपडेट करेगी .

4.3.5 सुरक्षा कारणों से निजी प्रोफाईल के अन्तर्गत वर्तमान मोबाईल नंबरों को अपडेट करना अनिवार्य है. इन नंबरों का प्रयोग क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा केवल सुरक्षा संबंधी चेतावनी और सूचना भेजने के लिये किया जाएगा . क्रियान्वयन एजेंसी के लिये मोबाईल नंबरों के अतिरिक्त निजी ई - मेल आई.डी. भी अपडेट करना आवश्यक है जिसका प्रयोग उपभोक्ताओं तक एलर्ट पहुंचाने के लिये एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में किया जाएगा.

4.3.6 कोई भी ई - मेल , जो ऐसे उपयोगकर्ता के संबोधित है , जिसका एकाउंट निष्क्रिय अथवा समाप्त कर दिया गया है, को ई- मेल अन्य पते पर अनुप्रेषित ( re- direct ) नहीं किया जाएगा.

4.3.7. सुरक्षा ढांचे के अंग के रूप में किसी ई - मेल एड्रेस में कोई कमी पाई जाती है, तो उपयोगकर्ता को रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर एक एस.एम.एस. एलर्ट भेजा जाएगा. यदि किसी ई - मेल के पासवर्ड के साथ धोखाधड़ी के प्रयास ( attempt to compromise the password ) की जानकारी पता चलती है तो भी ई - मेल एलर्ट भेजा जाएगा . ई- मेल तथा एस.एम.एस. दोनों में ही उपयोगकर्ता द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का विवरण होगा. यदि कोई उपयोगकर्ता 5 [[ भाग 1 2160

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

एस.एम.एस. एलर्ट ( जो किसी कमी को दर्शा रहे हैं ) के बाद भी आवश्यक कदम नहीं उठाता है , तो क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित आई.डी. पर पासवर्ड रिसेट करने का अधिकारी अपने पास सुरक्षित रखेगी.

4.3.8 ऐसी परिस्थिति में, जब किसी ई - मेल आई डी की सुरक्षा में कमी ई - मेल सर्विस/डाटा की सुरक्षा पर प्रभाव डालने लगे अथवा किसी प्राधिकृत जांच एजेंसी से ऐसी जानकारी प्राप्त हो , तब क्रियान्वयन एजेंसी उस उपयोगकर्ता आई डीके लिए नया पासवर्ड सेट करेगी. यह कार्य तात्कालिक तौर पर किया जाएगा और संबंधित उपभोक्ता को इसकी सूचना ( फोन अथवा एस.एम.एस. ) द्वारा बाद में दी जाएगी.

4.3.9 क्रियान्वयन एजेंसी शिकायतों के पंजीयन और ऑनलाईन सहायता प्रदान करने के लिए 24× 7 सहायता प्रकोष्ठ का संचालन करेगी . शिकायत के पंजीयन के पश्चात शिकायतकर्ता को एक टिकिट जारी किया जाएगा और समस्या के निराकरण का अनुमानित समय दिया जाएगा.

4.3.10 शिकायतें क्रियान्वयन एजेंसी को मेल भेजकर भी दर्ज कराने की व्यवस्था की जाएगी.

4.3.11 ई- मेल उपयोग हेतु संधारित किये जा रहे मेल सर्वर सभी नवीनतम प्रचलित ब्राउजर्स से Compatible होंगे ताकि उपयोगकर्ता ई-मेल को विभिन्न Devises पर Access कर सके.

5. अनुशंसित उत्कृष्ट प्रक्रियाएं ( Best Practices )

5.1 ई- मेल एकाउंट एक्सेस करते समय , इस हेतु निर्मित एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए, सभी उपयोगकर्ताओं को अपना आखिरी लॉग इन डिटेल अवश्य चेक करना चाहिए.

5.2 किसी भी वर्गीकृत, गोपनीय और सीमित श्रेणी के ई मेल भेजने के लिए इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग करना चाहिए.

5.3 संदेवनशील कार्यालयों में कार्य करने वाले उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित प्रमाणीकरण के लिए वन टाइम पासवर्ड ( OTP ) का उपयोग करना अनिवार्य होगा .

5.4 उपयोगकर्ताओं को निर्धारित समयावधि पश्चात् या नीति के अनुसार अपना पासवर्ड बदलना आवश्यक है .

5.5 अधिक समय के लिए अपने कम्प्यूटर से दूर जाने पर अपने ई - मेल को लॉग - आउट अवश्य करें.

5.6 कार्यालयीन ई - मेल एड्रेस का उपयोग किसी असुरक्षित/फेक वेबसाईट के लिये न करें. ऐसी वेबसाईटें आपके ई मेल इनबॉक्स को भर सकती हैं या स्पामर्स थोक में स्पाम ( Spam ) भेज सकते हैं जिनमें वायरस हो सकते हैं.

5.7 उपयोगकर्ता को हमेश इंटरनेट ब्राउजर के नवीनतम संस्करण का प्रयोग करना चाहिए.

5.8 " सेव पासवर्ड " और ब्राजर का " आटो कम्पलीट फीचर्स " अशक्त ( disabled ) होना चाहिये .

5.9 दुर्भावनापूर्ण सामग्री के प्रभाव से बचने के लिए इंटरनेट से डाउनलोड की जाने वाली या किसी अन्य पोर्टेबल डिवाईस से कॉपी की जाने वाली फाइलों को उपयोग करने से पूर्व स्कैन अवश्य करना चाहिए.

5.10 जहां भी संभव हो डाउनलोडेड फाईलों की सत्यता ( integrity ) सुनिश्चित करने के लिए डिडिटल सिग्नेचर/ हैश वैल्यू की जांच अवश्य की जानी चाहिए.

5.11 किसी भी एस.एस.एल. सर्टिफिकेट को अपनाने से पहले उसकी प्रमाणिकता की जांच अवश्य करना चाहिए. हमेशा पूरा यूआरएल टाईप करना चाहिए. मेल में दिये गए लिंक को क्लिक करने से बचना चाहिए. फिशिंग के प्रयासों से बचने के लिये यह अनिवार्य है .

5.12 क्रियान्वयन एजेंसी , ई- मेल द्वारा लांगिन आई.डी. और पासवर्ड जैसे विवरण की मांग नहीं करती है. उपयोगकर्ता को चाहिए कि वह ऐसे विवरण की मांग करने वाले किसी भी ई मेल की उपेक्षा कर दे तथा ई - मेल पर किसी के साथ भी ऐसी जानकारी साझा न करे.

2161 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

5.13 वेब बेस्ड एप्लीकेशन पर काम पूर्ण करने के पश्चात् ब्राउजर सेसन बंद किया जाना चाहिए ब्राउजर सेसन बंद करने के पूर्व उपयोगकर्ता को वेब बेस्ड सेवाएं जैसे वेब बेस्ड ई- मेल से लॉग आउट हो जाना चाहिए.

5.14 दुर्भावनापूर्ण सामग्री ( malicious content ) भेजने के लिये हैकर द्वारा सामान्य रूप से अपनाया जाने वाला तरीका दूषित संलग्नक ( infected attachment ) युक्त ई मेल भेजना है, इसलिए यह आवश्यक है कि यूएसबी ड्राइव, सीडी और डीवीडी से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए कम्प्यूटर पर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाए. यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्थापित सभी सॉफ्टवेयर के लिये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम पैचेज उपयोग में लाए जाएं. ऐसे एंटीवायरसों को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए . सभी संलग्नकों को डाउनलोड करने/क्रियान्वित करने के पूर्व एंटी वायरस प्रोग्राम के द्वारा स्कैन किया जाना चाहिए भले ही वे विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हुए हों.

5.16 स्पाम के रूप में पहचाने गए ई मेल्स को, उपयोगकर्ता के मेलबॉक्स में स्थित " संभावित स्पाम ( Probably Spam) " फोल्डर में प्रेषित किया जाएगा. इसलिए उपयोगकर्ताओं को " संभावित स्पाम " फोल्डर की जांच प्रतिदिन करना चाहिए.

5.17 उपयोगकर्ता को चाहिए कि वह ई मेल की प्रकृति के बारे में सुनिश्चित होने के बाद ही संलग्नक को खोले/ ओपन करे. किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में उपयोगकर्ता को प्रेषक से संपर्क करके ई मेल और/या संलग्नक की सत्यता प्रमाणित कर लेना चाहिए.

6. अन्य

6.1 ईमेल की छटनी /लॉग्स जारी करना :

6.1.1 उपरोक्त अनुबंधों में किसी भी बात के होते हुए भी, ICERT, NTRO और मध्यप्रदेश शासन/ भारत सरकार द्वारा इस कार्य के लिए अधिकृत अन्य Agency, आपवादिक परिस्थितियों में, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित या अन्य नीतियों का दुरुपयोग या उल्लंघन होने के मामले में, क्रियान्वयन एजेंसी से ई - मेल/लॉग और पत्रव्यवहार की मांग कर सकती है .

6.1.2 ऐसी एजेंसियों से प्राधिकृत चैनल से मांग प्राप्त होने पर क्रियान्वयन एजेंसी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी. इस संबंध में उपयोगकर्ता की सहमति नहीं ली जाएगी.

6.1.3 क्रियान्वयन एजेंसी किसी भी अन्य संगठन से ईमेल/लॉग की जानकारी प्रदान करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगी.

6.2 सुरक्षा संबंधी घटनाओं के प्रबंधन की प्रक्रियाः

6.2.1 सुरक्षा संबंधी घटनाओं का पता लगाने , हानि और क्षति को कम करने और कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिये सुरक्षा संबंधी हादसों या घटनाओं की प्रतिक्रिया तथा प्रबंधन ( incident response and management ) आवश्यक है जिसका उपयोग करके समय पर सूचना को पुनर्स्थापित किया जा सके. यह प्रक्रिया उपयोगकर्ता या प्रशासक द्वारा किए जाने वाले सभी नीतिगत उल्लंगनों पर भी लागू होगी .

6.2.2 ई मेल सेवा के किसी फीचर, यदि वह तंत्र की सुरक्षा के लिये खतरा प्रतीत होता है या खतरा बन सकता है , को निष्क्रिय या समाप्त करने के सभी अधिकार क्रियान्वयन एजेंसी के पास सुरक्षित रहेंगे.

6.2.3 भारत सरकार की साइबर सुरक्षा नीति में दिए गए निर्देशों के तहत ऐसी कोई घटना तत्काल आईसीईआरटी और क्रियान्वयन एजेंसी के ध्यान में लाई जानी चाहिए.

6.2.4 कोई भी विपरीत घटना जो ईमेल सेवा के किसी भी भाग में घटती है और जो डेटा को प्रभावित करती है को सुरक्षा घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप-

a. उपयोगकर्ता के एकाउंट को खतरा हो सकता हो.

b. इस नीति का उल्लंघन होने के कारण सुरक्षा भंग हो सकती हो.

2162

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

c.. शासकीय डेटा संधारित करने वाला पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया नष्ट हो सकता हो.

d. मध्यप्रदेश शासन की ईमेल सेवा पर फिशिंग साइट का पता चलता हो.

e. स्पाम और वायरस का फैलाव जो तंत्र और सेवा को प्रभावित कर सकता हो.

f. ईमेल सेवा की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य परिणाम .

7. पुनरावलोकन/नीति में संशोधन का प्रावधान

7.1 वर्ष में एक बार या सूचना प्रौद्योगिकी के परिवेश में परिवर्तन होने पर, जो भी पहले हो, या शासन की जरूरतों या अन्य किसी भी अन्य कारण से इस नीति का पुनरावलोकन करने का अधिकार सूचना प्रोद्योगिकी परियोजनाओं की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति को होगा. पुनरावलोकन निम्न मूल्यांकन करने के लिये किया जाएगा-

a. खतरे के परिदृष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन- जो कि उपयोग की जा रही तकनीकी/ई - मेल आर्किटेक्टर, नियामक और/या वैधानिक आवश्यकताओं में परिवर्तन होने के कारण होगा परन्तु यह सूची इन्ही तक सीमित नहीं होगी.

b. नीति में दिए गए सुरक्षा नियंत्रणों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन.

भोपाल , दिनांक 24 जून 2014

क्र. एफ 3-2-2013 - छप्पन.- यतः इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30 मई , 2014 द्वारा राज्य सरकार ने ई - मेल नीति 2014 जारी की है.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा, ई - मेल नीति, 2014 अधिसूचित करती है और यह निदेश देती है कि उक्त नीति का कार्यान्वयन मध्यप्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले अथवा उसके द्वारा नियंत्रित कार्यालयों, प्राधिकारियों, निकायों तथा अभिकरणों द्वारा किया जाए.

No. F. 3-2-2013 - LVI .--- WHEREAS , vide this department's even number circular dated 30th may , 2014 the State Government has issued the E- mail Policy, 2014 ;

NOW , THEREFORE , the State Government , hereby notifies the E - mail Policy, 2014 and directs that the said Policy be implemented by all offices , authorities , bodies and agencies owned or controlled by the Government of Madhya Pradesh .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव.

2163 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपंत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 15 मई 2014

क्र. 38 - अ - 82-2013-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (3)

(4)

धारा 4 की उपधारा ( 2)

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

(5)

(1) (2)

खैरलांजी

बालाघाट

फूलचूर

प. ह. नं. 07

राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत वारासिवनी ब्रांच केनाल पर मार्ग निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग संभाग क्रमांक 3 कटंगी तहसील, कटंगी जिला, बालाघाट ( म. प्र. ) .

निजी भूमि 0.202 हेक्टर (संरचना सहित)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 कटंगी, जिला बालाघाट ( म. प्र. ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 39- अ - 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(5)

(1) (2)

(3)

खैरलांजी

बालाघाट

झिरिया

प. ह. नं. 44/3

(6) राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत झिरिया माइन क्रमांक 1/2 के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग संभाग क्रमांक 3 कटंगी तहसील , कटंगी जिला, बालाघाट ( म. प्र. ) .

निजी भूमि 0.115 हेक्टर (संरचना सहित)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 कटंगी , जिला बालाघाट (म. प्र. ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

2164

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. 40- अ - 82-2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त को भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

बैहर

बालाघाट

हालोन सिंचाई परियोजना के जलाशय के निर्माण पूर्ण स्तर पर डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन, संभाग बिछिया, जिला मण्डला ( म. प्र. ) .

डुडवा शासकीय भूमि प. ह. नं. 2.000 एवं 56 निजी भूमि 1.222 कुल 3.222 हेक्टर (संरचना सहित)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी हालोन सिंचाई परियोजना नर्मदा विकास उप संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट ( म. प्र. ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 41 - अ - 82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त को भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(5)

(6) (1) (2)

(3)

(4)

बोदा

बालाघाट बैहर

शासकीय भूमि

माल

29.645 एवं

प.ह.नं.

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास हालोन, संभाग बिछिया , जिला मण्डला ( म. प्र. ) .

हालोन सिंचाई परियोजना के जलाशय के निर्माण पूर्ण स्तर पर डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

निजी भूमि

54

28.019 कुल 57.664 हेक्टर

(संरचना सहित)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी हालोन सिंचाई परियोजना नर्मदा विकास उप संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट ( म. प्र. ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 42- अ - 82-2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी 2165 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त को भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(6) (3)

अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

(1) (2)

बैहर

बालाघाट

प.ह.नं. 54 कुकर्रा

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया जिला मण्डला ( म. प्र. )

हालोन सिंचाई परियोजना के जलाशय के निर्माण पूर्ण स्तर पर डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

शासकीय भूमि 17.190 एवं निजी भूमि 6.964कुल 24.154 हेक्टर (संरचना सहित)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी हालोन सिंचाई परियोजना नर्मदा विकास उप संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट ( म. प्र. ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 10 जून 2014

क्र. 1864- अ - 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(6) (2)

(4)

(5)

(1)

विदिशा त्योंदा

(3) त्योंदा

बासौदा

भू-अर्जन अधिकारी ,

0.074 योग .. 0.074

बघर्रु मध्यम परियोजना की बांयी मुख्य नहर की लघु नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बघर्रु मध्यम परियोजना की बांयी मुख्य नहर की लघु नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग विदिशा एवं भू- अर्जन अधिकारी बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2166

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 10 जून 2014

क्र. 3049 - भू-अर्जन- 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) एवं ( 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं.

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(1) (2)

(3)

कुल क्षेत्रफल (हे. में) (4)

0.300 उमरिया मानपुर

अमरपुर चिमटा

0.550

0.850

गड़ारियाटोला

1.050

देवगवां

0.750

कोटरी योग .

3.500 (

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भदार व्यपवर्तन योजना .

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग उमरिया.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भदार व्यपवर्तन योजना, नहर निर्माण हेतु.

क्र. 3050- भू- अर्जन - 2014-15 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) एवं ( 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं.

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

कुल क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

उमरिया मानपुर

0.700

0.900

0.300

4.000 5.900

बांसा दुहलरा कछौहा कठार योग ..

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

वन्देही जलाशय योजना .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- वन्देही जलाशय योजना, शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

भाग 1 ]

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 जून 2014

क्र. 525 - प्रका. - भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि लोवर सिहावल बाणसागर परियोजना का चुरहट वितरक नहर के अंतर्गत दुअरा सब माइनर शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में) (2)

(1) सीधी

(4) 0.330

(3) डढ़िया

चुरहट

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) दुअरा सब माइनर. चुरहट वितरक नहर के अन्तर्गत (5) नहर संभाग चुरहट. कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 523 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इत्तके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि लोवर सिहावल बाणसागर परियोजना का चुरहट वितरक नहर के अंतर्गत दुअरा सब माइनर शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.478 (1) सीधी

(3) साड़ा

(2) चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

चुरहट वितरक नहर के अन्तर्गत दुअरा सब माइनर. (6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट. (5)

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव, म . प्र. शासन , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2168

[भागं 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 18 जून 2014

क्र. 4274- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इनके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(4)

पनाली

0.739 (2) ब्यावरा

(1) राजगढ़

बालचिडी

0.104

0.175

बरग्या

0.558

रलायंती

0.246

परसूलिया

योग .. 1.822

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

(6) कुशलपुरा तालाब की नहर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे व ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

आगर मालवा, दिनांक 20 जून 2014

क्र. 101 - भू- अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा खाना नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना, तहसील सुसनेर, जिला आगर की नहर का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.31

(3) कोठडा

(2) सुसनेर

(1) आगर मालवा

योग .. 0.31

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .

कीटखेडी तालाब योजना की नहर के निर्माण में प्रभावित होने वाली निजी भूमि.

नोट:- भूमि का नक्शा प्लान कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

2169

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांकं 4 जुलाई 2014

क्र. 102 - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा खाना नं . ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना, तहसील सुसनेर, जिला आगर की नहर का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) 0.20

(3) बडिया

सुसनेर

(1) आगर मालवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .

कीटखेडी तालाब योजना के बांध के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.

योग .. 0.20 नोटः- भूमि का नक्शा प्लान कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 103 - भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा खाना नं . ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना , तहसील सुसनेर, जिला आगर की नहर का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.30

(3) गुराडी

(2) सुसनेर

(1) आगर मालवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .

(6) कीटखेडी तालाब योजना की नहर के निर्माण में प्रभावित होने वाली निजी भूमि.

योग . 0.30 नोटः- भूमि का नक्शा प्लान कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 104 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 2170

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा खाना नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना, तहसील सुसनेर, जिला आगर की नहर का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे काही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

नलखेडा

(4) 2.84

(3) गरेली

आगर

मालवा

योग . 2.84

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .

पीलियाखाल तालाब योजना की नहर के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.

नोटः- भूमि का नक्शा प्लान कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 105 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा खाना नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना, तहसील सुसनेर, जिला आगर की नहर का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे काही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(4) 3.17 नलखेडा

(3) गुजरखेडी

आगर मालवा

योग . 3.17

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र. ) .

पीलियाखाल तालाब योजना की नहर के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.

नोटः- भूमि का नक्शा प्लान कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 106 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा खाना नं . ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत भाग 1 ]

2171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

करता है. चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना , तहसील सुसनेर, जिला आगर की नहर का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4) नलखेडा

0.34

सिरपोई

आगर

मालवा

योग . 0.34

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र. ) .

पीलियाखाल तालाब योजना की नहर के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.

नोटः- भूमि का नक्शा प्लान कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 107- भू-अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा खाना नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना, तहसील सुसनेर, जिला आगर की नहर का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(4) 0.33

(3) घन्धेडा

नलखेडा

आगर मालवा

0.33

योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. )

पीलियाखाल तालाब योजना की नहर के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.

नोटः- भूमि का नक्शा प्लान कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता हैं .

क्र. 108 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा खाना नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2172

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

है. चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना, तहसील सुसनेर, जिला आगर की नहर का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

नलखेडा

(4) 1.49 आगर

(3) अंत्रालिया

मालवा

योग 1.49

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .

(6) पीलियाखाल तालाब योजना की नहर के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.

नोट: - भूमि का नक्शा प्लान कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता हैं.

क्र. 109 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा खाना नं. (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना, तहसील सुसनेर, जिला आगर की नहर का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(4) 2.11 नलखेडा

आगर मालवा

(3) लटूरी गेहलोत.

योग .. 2.11

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .

पीलियाखाल तालाब योजना की नहर के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.

नोट: - भूमि का नक्शा प्लान कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2173

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 10 जून 2014

प्र. क्र. -अ-82- भू- अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) विदिशा

(2) विदिशा

(3) नारोट भैंरोखेडी

(4) 0.021 0.031

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, पी . डब्ल्यू. डी. ब्रिज कंस्ट्रक्शन भोपाल संभाग भोपाल.

अहमदपुर, ठर्र, भैरोखेडी, मार्ग के कि. मी . 17/2 पर बंडल नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण बाबत्.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 13 जून 2014

प्र. क्र. 7 अ- 82 - वर्ष 13-14- भू-अर्जन-4253. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

5.536

डोडाजाम

भैंसदेही

(1) बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक -2 , बैतूल.

डोडाजाम जलाशय, स्पील चेनल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्रमांक-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

2174

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(4) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 स् 2013 ) की धारा 24- 1 (क) लागू.

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 19 जून 2014

क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2012-13-357.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(6) (1)

तहसील/ तालुका (2)

(3)

दमोह

दमोह

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भवन/सड़क दमोह.

हथनी झापन मार्ग के निर्माण हेतु भू- अर्जन बाबत्.

लकलका प.ह.नं. 27/90 0.48 भगड़ा प.ह.नं. 27 2.52 झापन प.ह.नं. 27 2.04 योग .. 8.04

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भवन/सड़क) संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 जून 2014

क्र. 546 - भू- अर्जन.- चूंकि, रोज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भाग 1 ]

2175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि दुलहरा सब माइनर नं . 2 एवं 3 ग्राम उमरी का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

0.362

उमरी

सिरमौर

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

दुलहरा सब माइनर नं. 2 एवं 3 ग्राम उमरी.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 548 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि दुलहरा सब माइनर नं . 4 एवं 5 ग्राम दुलहरा का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) 0.647 सिरमौर

(1) रीवा

दुलहरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

दुलहरा सब - माइनर नं. 4 एवं 5 ग्राम दुलहरा .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 550 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन 'पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1.) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के 2176

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि दुलहरा सब माइनर नं . 4 ग्राम राजगढ़ का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

0.359 सिरमौर राजगढ़

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

दुलहरा सब -माइनर नं. 4 ग्राम राजगढ़ .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 23 जून 2014

पत्र क्र. 552- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि नवछला वितरक नहर की सब माइनर नं. 2 का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) (2)

लौलाछ

कोटर

(4) 0.115 सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा.

नवलछा वितरक नहर के सब माइनर नं. 2 के निर्माण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 554- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता 2177

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

भाग 1 ]

हूं, चूंकि खाम्हा वितरक नहर की सब माइनर नं. 2 का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(3)

(4) 0.640 सतना

(2) कोटर

खाम्हा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा.

नवलछा वितरक नहर के सब माइनर नं. 2 के निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 26 जून 2014

क्र. 622 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि महिदल वितरक की महिदल माइनर नं . 2 नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) 1.682 (1) सतना

महिदल कला

रामपुर बघेलान.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा.

महिदल वितरक नहर के महिदल माइनर नं . 2 , 1.682 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 624- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 2178

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि महिदल वितरक की महिदल माइनर नं. 2 नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(4) 0.450 सतना

(3) भलवार

रामपुर बघेलान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा.

महिदल वितरक नहर के महिदल माइनर नं. 2 , 0.450 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन. (6)

(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 24 जून 2014

क्र.4387- भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

0.170 (1) राजगढ़

(3) लक्ष्मीपुरा

(2) जीरापुर

योग..0.170

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ .

बिलोड़ातालाब के नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का पूरक भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4392 - भू-अर्जन - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 12.817 (1) राजगढ़

(2) जीरापुर

(3) पिपल्या बिजारेल.

योग . .12.817

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

जूनापानी तालाब के पाल एवं डूब ( पूरक) निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भाग 1 ]

2179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 16 जून 2014

क्रं. 4111 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील-केसली

(ग) ग्राम- खजुरिया, प. ह.नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-46.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)

(2)

0.86

54

0.45

56

0.47

61

57

0.37

0.46

58

0.53

59

71

0.03

94/1

0.05

1.16

229

0.24

60

90

0.31

0.18

98

0.20

201

0.16

63

0.08

64

1.43

69

0.07

65

75

0.73

0.11

237

0.78

70

0.72

72

(2)

(1)

73

0.09

0.94

81

82

2.04

0.80

83/1

83/2

1.34

83/3

1.30

1.30

83/4

1.50

83/5

83/6

1.52

1.52

83/7

0.12

88/1

0.02

99/1

0.02

214/1

0.18

217/1

0.12

88/2

89

0.02

0.06

93

0.10

209/1

222

0.64

0.37

224/1

230/1

1.49

233

0.26

0.72

91/1

0.72

91/2

1.43

91/3

99/2

0.02

217/2

0.38

0.93

92

0.60

94/2

96

1.19

1.16

97

0.04

100/1

211/1

1.42

216/1

1.70

0.04

100/2

211/2

0.40

0.35

216/2

0.02

208 2180

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(1)

0.20

209/2

0.07

221/2

0.47

224/2

230/2

1.50

0.15

214/2

220

0.65

220/241

4.53

0.87

228

0.15

231

232

0.38

234

0.18

235

0.17

238

0.43

योग : 46.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली सागर.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) केसली/देवरी के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिंगरौली , दिनांक 17 जून 2014

क्र. 481 - भू- अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- देवसर

(ग) पटवारी हल्का नम्बर- सरौंधा नं. 03

( घ) ग्राम का नाम-सरौंधा

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.92 हेक्टरयर

खसरा नम्बर

रकबा ( हे. में ) (1)

(2)

0.25

953

1.10

964

1.00

966

0.04

1031

372

0.08

0.45

994/2

योग : 0.92

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सरौंधा तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान) भू- अर्जन अधिकारी तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 12 जून 2014

क्र. 409- प्रका.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवपस्थान में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम- छिरहटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.904 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1

0.063

22

0.045

23

0.100

0.088

24

0.032

25 भाग 1 ]

2181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(1)

26

0.016

0.105

28

0.089

21

20

0.075

29

0.057

0.098

16

17

0.053

0.088

15

10

0.076

14

0.065

0.191

11

12

0.085

13

0.069

74

0.143

75

0.130

0.093

76

77

0.119

78

0.024

1.904

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 28 जून 2014

प. क्र. 627-प्रका.- भू-अर्जन-2014-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 क्रमांक 1 सन् 1894 की धारा-19 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - रघुराज नगर

(ग) ग्राम- बम्होरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.38 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.081

151

0.011

144

(2)

(1)

154

0.072

157

0.328

0.008

158

0.045

159

0.048

141

0.008

140

0.120

167

0.100

168

0.045

183

0.204

182

0.008

181

0.064

193

0.032

194

200

0.056

0.056

201

0.096

207

208

0.060

0.152

242

247

0.184

0.069

248

0.157

249

0.040

499

501

0.108

0.080

505

0.056

504

0.078

512

0.030

510

0.078

502

0.320

26

0.073

14

0.140

11

0.144

40/1

0.178

39

0.056

53

54

0.132

0.120

55

0.048

69/2

69/1

0.199

0.008

584/1

0.036

584/2

0.122

399

0.058

398/1

400

0.041

0.080

397

396

0.033 2182

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(1)

0.192

393

0.080

594

0.026

392

0.200

391

0.092

376

0.136

544

0.392

447

योग 5.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बम्हौरी एवं खम्हरिया माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 629- प्रका. - भू-अर्जन- 2014-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा -19 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग ) ग्राम- चूली पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.642 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.267

87

0.006

92

0.017

89

0.155

90

0.012

98

0.0148

97

0.047

109

0.042

110

0.064

108

0.004

111

(1)

(2)

112

0.029

0.0167

94

0.095

93

0.034

116

0.003

117

118

0.024

0.0364

55

0.027

54

53

0.012

0.125

135

योग . 1.642

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मलगांव माइनर के अन्तर्गत चूली सब माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 631 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा -19 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम- मझियार कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.87 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

127

0.064

0.820

02

0.035

6/4

0.064

6/5

0.030

6/6

6/7

0.030

6/8

0.030 भाग 1 ]

2183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(1)

6/9

0.045

6/10

0.040

0.027

6/11

0.027

6/12

6/13

0.034

0.028

6/14

6/15

0.028

6/16

0.028

6/18

0.140

6/23

0.184

6/26

0.072

0.052

6/ग

0.038

6/क

0.494

9

0.560

10

योग 2.87

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मलगांव माइनर के अन्तर्गत चूली सब माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 633 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा -19 के अन्तर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम-मलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.244 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

30

0.120

0.660

23

24

0.002

0.240

25

21

0.120

36

0.512

17

0.026

0.570

16

0.030

63

0.164

64

0.240

75

74

0.018

73

0.168

0.020

72

71

0.292

88

0.024

90

0.200

91

0.016

0.240

92

0.300

123

124

0.060

0.018

125

120

0.168

0.180

119

0.016

127

0.444

115

114

0.156

0.016

154

152

0.08

0.144

155

5.244 योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मलगांव सबमाइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2184

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम , दिनांक 11 जून 2014

क्र. 1953 - भू-अर्जन-14-प्र. क्र. 4-अ-82-13-14.-चूंकि, मध्यप्रदेश शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भमूि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग ) ग्राम - सरवन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.160 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

35

0.010

36

0.010

0.100

39/1

0.070

39/2

40

0.020

0.040

33/1मिन

0.850

30/1

0.050

30/2

0.050

315/2

0.060

315/4

0.060

316/1

0.010

316/2

0.020

316/3

0.040

317/1

0.060

317/2

0.100

318/2

0.340

318/3

0.340

321

319

0.160

0.040

320/2

(2)

(1)

320/3

0.100

0.300

314

432/1.

0.060

422

0.230

431/1

0.150

0.080

423/1

0.220

423/2

424/2

0.050

423/3

0.100

425/2

0.020

0.100

425/3

427

0.260

0.030

428

476

0.200

0.210

599

0.160

600

0.020

601

0.010

602

606

0.020

0.010

11

0.030

14/1

0.010

13/1

0.040

17

0.070

21

0.030

22/1

0.120

23

0.090

योग

5.150

252 वर्गफिट

14/2मे से

14/3मे से

252वर्गफिट

14/6 मे से

252 वर्गफिट

252वर्गफिट

14/7 मे से

योग .. 1008 वर्गफिट महायोग . 5.160

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बी. ओ.टी. ( टोल+ एन्यूटी ) योजनांतर्गत रतलाम- सैलाना- बांसवाडा मार्ग ( मार्ग क्र. 39 ) के निर्माण के अंतर्गत ग्राम सरवन में बायपास हेतु भू- अर्जन बावत्.

भाग 1 ]

2185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन- 14-1957-प्र. क्र. 6-अ-82-13-14.-चूंकि, मध्यप्रदेश शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भमूि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- रतलाम

(ग) ग्राम- धामनोद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.065 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.020

2/1

5/1

0.130

0.220

6

7

0.450

0.140

8

9

0.500

0.480

11/3

269/3

0.110

0.070

269/4

0.010

269/5

269/6

0.030

0.080

269/7

268/2

0.080

0.040

268/4

0,020

267/2

0.070

270/1

0.040

270/2

0.060

270/3

271

0.120

0.030

272

0.020

273/1

(2)

(1)

0.070

273/2

0.160

273/3

0.080

279/1

0.090

279/1

0.060

279/3

0.030

300/1

0.040

300/2

0.010

299/1

0.030

299/2

0.050

299/8

0.010

299/7

0.020

299/3

0.020

299/4

280

0.180

0.300

281

217

0.050

0.090

284/3

0.050

284/2

284/16

0.130

0.100

284/15

0.200

284/5

0.070

284/4

0.900

920/1

0.010

920/2

0.120

918/3

921/1

0.150

0.080

906

0.090

911

0.250

922

0.100

919/5

0.020

923

0.550

906/1

913/2

0.210

0.090

910/1

0.070

907/4

0.130

907/3

907/2

0.080

857

0.050 2186

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

(1)

(2)

0.100 860

0.250 858

0.080 861

0.050 859/2

0.010 863/2

0.010 874/3

874/4

0.140 866/1

0.030

0.110 867/2

867/3

0.100

0.140 868

883/1

0.130

0.050 886/1

0.300 883/3

0.190 883/4

885/1

0.550

0.340 885/3

0.140 745/2

0.130 745/5

745/6

0.020

0.400 743/1

742/7

0.030 742/8

0.150 742/9

0.160 742/10

0.020 1453/1

0.150 1453/3

0.050

0.060 1452/3

0.110 1451

0.120 1491/1

0.030 1454/13

0.420 1417

0.010 1416/1

0.060 1416/2

0.020 1416/3

0.010 1416/4

1415/1

0.010 1393/1/2

0.350

(2)

(1)

0.240

1393/1/1

0.050

1395/3

0.020

1395/5

1407/1

0.140

1437/1

0.070

0.190

1407/2

0.050

1437/2

0.070

1409/1

1408

0.030

1412/2

0.030

0.010

1409/2

0.050

1409/6

0.110

1409/4

0.100

1409/5

0.130

1440/1

1440/3

0.010

0.010

1440/4

0.010

1440/5

1440/2

0.010

0.100

1440/6

1440/6

0.010

0.040

1684/5

1684/3

0.015

1679/1

0.020

1679/2

0.010

1678/1

0.060

0.020

1677/1

1678/2

0.020

1675

0.020

1676

0.060

1673/2

0.040

1673/3

0.030

1673/4

0.040

1673/1

0.030

1491/8

0.300

1666/1

0.030

0.020

1665/1

1665/2

0.020 भाग 1 ]

2187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(1)

0.030

1665/3

0.030

1665/4

0.010

1661/4

0.010

1661/3

0.020

1661/1

0.060

1662/3

0.070

1661/5

0.030

1661/6

1661/2

0.030

1661/8

0.050

1778/1

0.030

1778/12

0.030

0.030

1778/15

1778/9

0.130

1778/18

0.160

1778/19

1778/24

0.110

0.260

1778/25

0.030

1778/21

0.360

1778/22

0.100

1778/23

0.040

1779/1

0.300

1779/2/2

1787/1

0.300

0.050

1504/1

0.040

1504/2

योग .. 16.065

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बी. ओ.टी. ( टोल+ एन्यूटी ) योजनांतर्गत रतलाम- सैलाना- बांसवाडा मार्ग ( मार्ग क्र. 39 ) के निर्माण के अंतर्गत ग्राम धामनोद में बायपास हेतु भू- अर्जन बावत्.

( 3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1951 - भू-अर्जन-14-प्र. क्र. 45-अ- 82-13-14.-चूंकि, मध्यप्रदेश शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भमूि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- सैलाना

(ग) ग्राम-कोटडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1) 360

0.100 योग .. 0.100

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बी. ओ.टी. ( टोल+ एन्यूटी ) योजनांतर्गत रतलाम- सैलाना- बांसवाडा मार्ग (मार्ग क्र. 39 ) के निर्माण के अंतर्गत ग्राम कोटडा में बायपास हेतु भू- अर्जन बावत्.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र.-भू- अर्जन-14-1955- प्र. क्र.46-अ-82-13-14.-चूंकि, मध्यप्रदेश शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील-सैलाना

(ग) ग्राम- भीलो की खेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.450 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.160

54

49

0.110

0.260

59 2188

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

(1)

(2)

0.030

60

0.360

58

0.100

62

0.040

94/3

115

0.300

63/1

0.300

64

0.050

94/2

0.040

0.140

63/3

0.650

92

0.110

65/2

0.040

91/3

0.180

90

88

0.180

0.400

87

3.450

योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बी. ओ.टी. ( टोल+ एन्यूटी ) योजनांतर्गत रतलाम-सैलाना- बांसवाडा मार्ग ( मार्ग क्र. 39 ) के निर्माण के अंतर्गत ग्राम भीलो की खेडी में बायपास हेतु भू- अर्जन बाबत्.

( 3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी , सैलाना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 30 जून 2014

प्र. क्र. 17- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- नटेरन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.271 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

7

0.095

0.216

8

0.095

11/6

0.076

11/5

11/4

0.139

0.076

11/3

12

0.240

0.032

31/1

31/2

0.063

0.203

31/3

0.146

31/5

32/1/1

0.070

32/1/2

0.121

0.057

32/1/3

29/1

0.152

0.074

41/1/क/1

0.051

41/2

0.095

41/4

0.330

41/5/क

0.298

41/6/1

0.127

43

0.074

41/1/क/3

0.074

41/1/क/2

0.272

44/2

32/2

0.018

44/3

0.152

0.108

49

48/2/1

0.158

48/2/2/ख

0.146

48/3

0.076

59

0.152

0.171

61/1

0.158

61/2

0.177

231

0.177

69

70

0.570

73

0.330 भाग 1 ]

2189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(1)

(2)

0.133

72/1

0.133

72/2

90/1/1

0.063

0.063

90/1/2

0.063

90/1/4

0.063

90/2

0.205

93/2

93/3

0.205

0.203

94/2/2

94/3

0.209

95/1

0.092

62

0.057

65/1/1

0.022

492

0.100

0.060

493

66/1

0.010

0.064

494

488/1

0.082

488/3

0.048

0.087

486

485

0.036

480

0.026

483

0.045

481

0.036

475/1

0.040

0.040

475/2

0.057

474

470

0.140

471

0.022

468

0.051

467

0.043

400

0.040

402

0.066

0.078

409/1 /1 ख/2

488/2

0.010

478

0.010

कुल योग 8.271

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग ) ग्राम-काशीपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.752 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

171

0.156

176

0.105

196/2

0.052

196/4

0.052

196/5

0.031

200/2/1

0.105

200/2/2

0.104

226/2

0.042

0.105

224/2

योग .. 0.752

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी 2190

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम-खजूरीदास

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.087 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

3/1

0.083

3/2

0.238

0.209

3/3

18/1

0.050

0.085

18/2

0.120

17

0.115

19/1

19/2

0.096

20/1

0.166

34/3

0.053

0.008

35

171

0.022

172

0.140

0.167

174/3

176/3/2

0.003

176/4

0.052

176/5

0.030

177/2

0.030

181

0.053

0.191

180

183/2

0.056

0.076

178/1

178/2

0.044

योग .. 2.087

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम-सेऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.993 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.206

218/1

0.283

218/2/क

220/1

0.163

220/2

0.163

221

0.326

424/2/2

0.375

222

0.021

226/2/1

0.538

255/8

0.651

370

0.122

369/1

0.163

0.187

265/2

267/1

0.147

266/1

0.204

0.277

313

288

0.204

312/1

0.163

0.052

312/2

0.052

289

0.220

290/1

290/2

0.220

291

0.021

310

0.073

311

0.021

0.084

299/1

0.326

299/2/1 भाग 1 ]

2191

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(1)

0.277

299/2/2

0.073

297

0.277

298

0.120

638/1/1

0.490

636/2/1/1

0.230

635/1/1/मि./1

0.111

619

618/2

0.052

0.246

597/1/4

0.235

618/1/1

0.120

597/3/1/1

597/1/3

0.110

598/2/2

0.195

598/3

0.195

योग .. 7.993

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम- चमराहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.807 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नं.

(हेक्टर में)

(1)

(2)

17

0.102

18

0.133

19/1

0.108

(2)

(1)

19/2

0.105

0.144

21

0.010

25/1

31/1

0.051

0.042

31/2

0.050

32

0.020

65/1

65/3

0.105

65/2

0.195

68

0.103

69

0.195

70

0.145

71

0.092

34

0.085

25/2

0.122

योग .. 1.807

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 22 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- नटेरन

(ग) ग्राम-रावन

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.457 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.025

810

811

0.145

813

0.062

0.089

814/3

0.089

817 2192

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

(2)

(1)

0.052

814/2

0.084

818

0.115

821/2

0.100

902

0.062

906

0.113

903

0.062

900

0.154

905

0.026

914/1

914/2

0.026

0.232

913

0.021

804

योग .. 1.457

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-संजय सागर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील-नटेरन

(ग ) ग्राम- गूजरखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.315 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

28/3

0.190

0.075

28/1

28/2

0.050 योग .. 0.315

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 26 जून 2014

क्र. 576 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- टिकैतिन पुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.144 हेक्टेयर.

खसरा

शासकीय

अर्जित रकवा हेक्टयर में निजी

भूमि (1)

भूमि (2)

(3)

267

0.029 278

0.616

0.004 279

284

0.064 285

0.140

286

1.291

0.097

2.047 योग 2.144

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. डी. एस. , अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 1 जुलाई 2014

क्र. 4602 - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( मूण्डला तालाब परियोजना के डूब में प्रभावित आबादी में रहवासी भवनों/ मकानों के पुनर्वास हेतु ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन- आबादी

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़

(ग ) ग्राम- मगरियादेह, लीलबे , खरना, सुल्तानपुरा (घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.069 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नं.

क्षेत्रफल वर्ग मीटर में मकान नं.

नाम, पिता का नाम, जाति

(हे. में. )

(3) (2)

(1)

(4)

(5)

ग्राम- मगरियादेह , रकबा 0.543 हेक्टेयर

1

336.77

सावतसिंह पिता पर्वतसिंह, जगन्नाथ पिता हीरालाल

सर्जनसिंह, मोड़सिंह पिता रामकिशन

मांगीलाल पिता रामकिशन

भारतसिंह, रामचन्द्रर पिता प्यारजी

भगवतसिंह, पिता रंगलाल 0.480

18

641.52

2

153.86

3

4

267.84

308.07

5

6

626.34

बापूलाल, जगदीश, जसवंत, मोतीलाल, करणसिंह पिता खुमान

रामबाबू पिता रामसिंह

भारतसिंह, रामचन्द्रर पिता प्यारजी

देवीसिंह, लक्ष्मीनारायण पिता भागमल

लालसिंह, चैनसिंह पिता प्यारजी

भंवरलाल पिता बंशीलाल

चन्द्ररसिंह पिता भंवरलाल

धूलजी पिता बंशीलाल

रतनलाल पिता राधाकिशन

पप्पूसिंह पिता मांगीलाल

मोहनसिंह पिता पर्वतसिंह

कंवरलाल पिता देवीराम

भगवत सिंह पिता रंगलाल , बापूलाल पिता खुमान

शैतानबाई पत्नि देवीलाल

जगन्नाथ पिता लिम्बाजी

103.50

7

12

157.29

13

160.00

29

412.36

152.52

30

31

125.44

32

192.70

196.35

33

144.90

34

189.72

35

38

91.63

168.00

39

175.60

23

25

109.98

14.00

45

देवस्थान ( भारतसिंह, तरलसिंह, चैनसिंह, रामचंदर पिता

खुली भूमि 55

0.063 मांगीलाल पिता रामकिशन

धूलजी पिता बंशीलाल

(3) (2)

(1)

520.00

87.00

27

98.28

26

5433.67

या 0.543 हेक्टेयर (4)

(5)

ग्राम-लीलबे , रकबा 0.686 हेक्टेयर

399.99

18/1 1

0.506

शिवलाल पिता ईश्वरलाल जाति दांगी

693.60

रामप्रसाद पिता हीरालाल , रामबाबू पिता चन्दरलाल ,

2

ईश्वरलाल पिता गोपीलाल जाति दांगी

खुली भूमि

भारतसिंह , लालसिंह, चैनसिंह , रामचन्द्रर पिता प्यारजी जाति गुर्जर 9

5130.00

605.20 2194

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

(3) (1)

(2)

24

0.180 देव स्थान

(5)

(4)

27.04

8

6855.83

या 0.686 हेक्टेयर

ग्राम- खरना, रकबा 0.239 हेक्टेयर

119

0.150 खुली भूमि

0.089

181

खुली भूमि

1500.00

885.00

2385.00

या 0.239 हेक्टेयर

ग्राम- सुल्तानपुरा , रकबा 0.601 हेक्टेयर

रतनलाल पिता रोड़जी

कानंजी पिता बाबरजी, मुकेश पिता कांनजी

0.222 रमेश पिता कांनजी

242

हुकुमसिंह पिता कांनजी

धीरप पिता धूलजी

324

0.228 मंदिर

57/1

0.151 खुली भूमि

13

116.48

14

50.82

49.60

15

48.30

16

17

261.66

25

2280.0

3210.000

6016.86

या 0.601 हेक्टेयर (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मूण्डला तालाब परियोजना के डूब में प्रभावित आबादी में रहवासी भवनों/ मकानों के पुनर्वास हेतु ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 12 मई 2014

प्र. क्र. 4- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.100

टीलादांत

टीकमगढ़ मोहनगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा .

नवीन टीलादांत तालाब नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- टीलादांत सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम टीलादांत भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 जून 2014

क्र. A- 1878- दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी . एस . अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 9 से 10 अप्रैल 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस . अरोरा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 1880- दो- 2-27-2011.- श्री जे. पी. माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 2 से 13 जून 2014 तक, बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 5 मार्च 2014 के अनुसार प्रदान की जाती है.

A-1882- दो-2-25-2012 .- श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 15 से 23 अप्रैल 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12, 13 एवं 14 अप्रैल 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

2195 क्र. A- 1884- दो- 2-22-2013 .- श्री एच. एन . बाजपेई , तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 24 से 29 मार्च 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एच . एन. बाजपेई, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 3284- दो-2-26-2014.- श्री एस . के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 3293-दो-2-25-2013 .- श्री एस . के. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 1 से 3 मई 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2196

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 3296- दो- 2-38-2011.- श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 21 अप्रैल से 3 मई 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 अप्रैल 2014 के एवं पश्चात् में 4 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 9 जून 2014

क्र. 709 - गोपनीय - 2014- दो- 3-54-2014.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी सविता मरावी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , नरसिंहपुर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन " श्रीमती सविता ठाकुर" पत्नी श्री अभिषेक ठाकुर करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .

जबलपुर, दिनांक 10 जून 2014

क्र. 711 - गोपनीय- 2014-दो-3-59-2014.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , कुमारी शिवानी धतरा , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , ग्वालियर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन " श्रीमती शिवानी शर्मा " पत्नी श्री वरुण कुमार शर्मा करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,

वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 31 मई 2014

क्र. 695 -गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्रीमती राधा सोनकर, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 01 जून, 2014 से, उनके कार्य के अतिरिक्त, कटनी जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्रीमती राधा सोनकर को कटनी सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्रीमती राधा सोनकर, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, कटनी की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 5 जून 2014

क्र. A- 1886- दो- 3-27-02.- श्री ए. एम. येवलेकर, ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 2 से 7 जून 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जून 2014 के एवं पश्चात् में 8 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एम. येवलेकर, ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एम. येवलेकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

/ भाग 1 ]

2197

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. D- 3291- दो- 3-34-2013.-श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, रजिस्ट्रार ( व्ही. एल. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 24 मई 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, रजिस्ट्रार (व्ही. एल. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( व्ही. एल. ) , के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 9 जून 2014

क्र. B - 3182- दो-2-9-2012 .- श्री एन. के. सक्सेना, रजिस्ट्रार (न्यायिक-2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 2 से 9 मई 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सक्सेना , रजिस्ट्रार (न्यायिक-2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( न्यायिक 2 ) , के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर , दिनांक 7 मई 2014

क्र. डी- 2992- तीन-6-4-81 भाग सात .- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर, एतद्वारा, अपनी अधिसूचना क्रमांक बी/168- तीन- 6-4/81 भाग-6, दिनांक 3 जुलाई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :-

(1)

क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में (2)

1. श्री कमर इकबाल खान, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी .

अनुसूची

क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम (4) राजस्व जिला शिवपुरी

विशेष न्यायालय, शिवपुरी No. D/2992- III - 6-4-81 Pt . - VII .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section ( 6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , hereby makes the following amendment in its Notification No. B/ 168 /III - 6-4/ 81 Pt- VI , dated 3rd July 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification , in Serial No. ( 1 ) , for the existing entries in Column No. 2 , the [ भाग 1 2198

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014

following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S.No.

Name of the Special Court established by the State Government (4) Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)

Area for which the appointment made in Special Court (3)

(1)

1.

Revenue District, Shivpuri Special Court , Shivpuri Shri Qamar Iqbal Khan , IIIrd ASJ, Shivpuri .

एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी.ई. ) .

जबलपुर, दिनांक 9 जून 2014

क्र. 707- गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारी , जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 5-2013 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 22 मई 2014 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है , को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है :-

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)

पदस्थापना का स्थान (3)

नाम (2)

क्र. (1)

देवास

1 . सुश्री मेरी मारग्रेट फ्रांसिस

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 July 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-07-04.27.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-07-04.27.Ordinary.