मध्यप्रदे श शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 28]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2014 - आषाढ़ 20 , शक 1936
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जून 2014
क्र. ई. - 5-862 - आयएएस- लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. , आयएएस . , कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 23 जून 2014 से 7 जुलाई 2014 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 21 एवं 22 जून 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. की अवकाश अवधि में श्री पी. के. श्रीवास्तव, राप्रसे अपर कलेक्टर, भिण्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भिण्ड का प्रभार सौंपा जाता है .
2199
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री सिबी चक्रवती एम. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. द्वारा कलेक्टर , जिला भिण्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. श्रीवास्तव कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिबी चक्रवर्ती एम. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014 .
2200
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. ई . 5-880- आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री मोहनलाल मीणा, आयएएस. , कलेक्टर , जिला सतना को दिनांक 23 जून से 28 जून 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 जून 2014 एवं 29 जून 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री मोहनलाल मीणा की अवकाश अवधि में श्री अभिजीत अग्रवाल , अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला सतना का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मोहनलाल मीणा को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री मोहनलाल मीणा द्वारा कलेक्टर, जिला सतना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अभिजीत अग्रवाल कलेक्टर , जिला सतना के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री मोहनलाल मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहनलाल मीणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 20 जून 2014
क्र. ई. - 5-880- आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री मोहनलाल मीणा, आयएएस . , कलेक्टर, जिला सतना को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2014 द्वारा दिनांक 29 मई 2014 से 7 जून 2014 तक दस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 मई 2014 से 4 जून 2014 तक सात दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव " कार्मिक".
भोपाल , दिनांक 5 जून 2014
क्र. ई. - 5-817- आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री राहुल जैन, आएएएस. , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2014 द्वारा दिनांक 20 जून 2014 से 28 जून 2014 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 16 जून से 20 जून 2014 तक पांच दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जून 2014 एवं 21 , 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 20 जून 2014
क्र. ई. - 5-817- आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री राहुल जैन, आएएएस. , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2014 द्वारा दिनांक 16 जून 2014 से 20 जून 2014 तक पांच दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश, दिनांक 14 , 15 जून 2014 एवं 21 , 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".
भोपाल, दिनांक 19 जून 2014
क्र. एफ 13-06-2010- एक-4.- श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 29 मई 2014 से 31 मई 2014 तक ( तीन दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी , को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र , राज्य शिष्टाचार अधिकारी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. एन. चौहान , अवर सचिव.
भाग 1 ]
2201
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 जून 2014
क्र. एफ- 8-2-2014- पचास -1 -विभागीय अधिसूचना एफ 8- 5-2011 - पचास -1 , दिनांक 16 मई 2011 द्वारा श्रीमती सुधा जैन , अध्यक्ष , मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम नियुक्त किया गया था. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29- 2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 द्वारा निगम/मंडलों/प्राधिकरणों/ समितियों/परिषदों में किये गये मनोनयन/नियुक्तियां समाप्त कर दी गई है. पुनः मनोनयन/नियुक्ति होने तक राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का कार्यभार मान . मंत्री, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास को सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.
वित्त विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 जून 2014
क्र. एफ- 22-14-2000- ई - चार. राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अगस्त 2013 में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 ( क्रमांक 63 सन् 1951 ) ( संशोधित अधिनियम, 2000 ) की धारा 10 बी के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एच. एस. गिल, तत्कालीन रीजनल चीफ ( क्षेत्रीय प्रमुख ) हुडको लिमिटेड, भोपाल के स्थान पर श्री व्हीटी सुब्रमनियन , रीजनल चीफ ( क्षेत्रीय प्रमुख ) हुडको लिमिटेड, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष रस्तोगी, सचिव.
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 27 जून 2014
क्र. एफ- 06-सौलह- 2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , नीलम पार्क एवं यादगार - ए- शाहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 30 जून 2014 से 28 जुलाई 2014 तक के लिए अस्थाई जेल घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 26 जून 2014
फा. क्र. 1 ( बी ) -14-2004- इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री राजेन्द्र कोहाड़ पुत्र स्व. श्री दामोदर कोहाड़ अधिवक्ता, तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बालाघाट सत्र खण्ड के बालाघाट राजस्व जिले की तहसील वारासिवनी के लिये एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 ( बी ) -19-2004 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री नारायण कुमार मिश्रा पिता स्व. श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा अधिवक्ता, शहडोल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शहडोल सत्र खण्ड के शहडोल राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला शहडोल नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 ( बी ) -30-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री राजकुमार दुबे पुत्र स्व. श्री ददईराम दुबे , जिला डिण्डौरी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला डिण्डोरी सत्र खण्ड के जिला डिण्डोरी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 (बी) -30-2004 - इक्कीस ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री शिवकुमार तिवारी पुत्र श्री गिरजा प्रसाद तिवारी अधिवक्ता, जिला डिण्डौरी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला डिण्डौरी सत्र खण्ड के जिला डिण्डौरी राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
2202
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2014
फा. क्र. 1 ( बी) -12-2004 - इक्कीस -ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री बृहदवाल सिंह कुशवाह, अधिवक्ता भिण्ड, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 (बी ) -12-2004 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री देवकीनंदन शर्मा, अधिवक्ता भिण्ड, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 ( बी ) -12-2004- इक्कीस - ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री भगवान सिंह बघेल पुत्र श्री रामनाथ सिंह बघेल , अधिवक्ता तहसील गोहद जिला भिण्ड, को उनके कार्यग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील गोहद, जिला भिण्ड नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2014
क्र. एफ ( बी) 1-2014- ए-सोलह -मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त न्यूनतम वेतन अधिनियम , 1948 ( क्रमांक 11 सन् 1948 ) की धारा 9 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ (4 ) सी 5-97/ए-सोलह, दिनांक 27 जुलाई 2010 को अपास्त करते हुए, राज्य शासन एतदद्वारा निम्नानुसार मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करता है:-
(अ) शासकीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए स्वतंत्र व्यक्ति-
अध्यक्ष 1. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर
सदस्य 2. संचालक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, म.प्र . शासन, विंध्याचल भवन, भोपाल.
सदस्य 3. सुश्री शिखा जोशी ,
मंत्री, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ 96- बी, वैशाली नगर, इन्दौर.
सदस्य 4. महानिदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि, बाबा साहेब अम्बेडकर, राष्ट्रीय समाज विज्ञान संस्थान, डोंगरगांव ( महु ) जिला इन्दौर.
नियोक्ता के प्रतिनिधि-
सदस्य 1. श्री विपिन कुमार जैन, महासचिव, म. प्र. लघु उद्योग संघ, ई-2/ 30 , अरेरा कालोनी, भोपाल.
सदस्य 2. श्री अशोक बड़जात्या,
अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज , 96, उद्योग भवन, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर.
सदस्य 3. श्री मनोहर नागपाल , सदस्य
एक्जिक्यूटिव कमेटी , एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, म . प्र. 96 , पोलोग्राउण्ड , इन्दौर.
सदस्य 4. श्री एस. पाल,
उपाध्यक्ष, दी म. प्र. टैक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन, चीफ एक्जीक्यूटिव , अनंत स्पिनिंग मिल्स , प्लॉट नं. 1 - ए न्यू इण्डस्ट्रीयल एरिया , मंडीदीप , जिला रायसेन.
सदस्य 5. श्री गिरीश मंगला,
चेयरमैन, फैडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्रीज, मालवा जोन काउंसिल, 238 , सिविल लाईन्स, पॉवर हाउस के सामने , देवास (म.प्र.)
सदस्य 6. श्री वीरेन्द्र जैन, महासचिव, मध्यप्रदेश बीड़ी उद्योग संघ , 178 केशवगंज, सागर.
श्रमिकों के प्रतिनिधि-
सदस्य 1. श्री सुल्तानसिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, 249, शासकीय क्वार्टर, बिरलाग्राम, नागदा जिला उज्जैन.
भाग 1 ]
2203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
सदस्य श्री कानसिंह चौहान,
2. प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ,
12. खारीवाल मोहल्ला जावरा, जिला रतलाम.
3.
सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण पाठक, कोषाध्यक्ष, म. प्र. इंटक, मकान नं. 6, गली नं. 8 , परदेशीपुरा, इन्दौर.
सदस्य 4. श्री नारायण भारती,
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ( सीटू)
आई.डी.ए. स्कीम नं. 91 , कार्यालय कक्ष
क्रमांक 1-2 प्रीयदर्शनी महिला हाट,
मालवा मिल चौराहा , इन्दौर ( म.प्र. )
सदस्य 5. कॉ. कृष्णा मोदी,
अध्यक्ष, एटक मध्यप्रदेश राज्य समिति, पाथाखेड़ा, जिला बैतूल.
सदस्य 6. श्री हरिओम सूर्यवंशी ,
प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, म.प्र. हिंद मजदूर सभा, केम्प इन्दौर , 445, पाटनीपुरा, इन्दौर.
राज्य शासन न्यूनतम वेतन ( मध्यप्रदेश ) नियम, 1958 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत उप श्रम आयुक्त, इन्दौर को उपरोक्त बोर्ड का सचिव नियुक्ति करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 जुलाई 2014
क्र. एफ. 3-21-2013- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 21-2013 - बत्तीस , दिनांक 19 अगस्त 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना , 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -
अनुसूची
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
1
1094/1/क
14.54 ग्राम राउ
योग 14.54
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
आवास एवं मार्ग वाणिज्यिक- पर्यटन संबंधी गतिविधियों हेतु एवं मार्ग
शर्तें- चूंकि यह भूमि राज्य शासन
के द्वारा पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए पर्यटन विभाग को आवंटित की गई है . अतः पर्यटन विभाग से भिन्न किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि पर विकास करने के पूर्व राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत इन्दौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग मान्य होगा.
2204
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. एफ. 3-85-2013- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 85-2013 - बत्तीस, दिनांक 4 मार्च 2014 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित ग्वालियर विकास योजना, 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -
अनुसूची
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(1)
(4) 40 1
219 से 221 ,
सीवेज फार्म 227, 230 से
246, 249 से
256, 282 से
287, 290 से
311, 314 से
ग्राम 316
योग 40
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(6)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5) कृषि ( सब्जी बाग ) औद्योगिक ( सूचना प्रौद्योगिकी) शर्तें- उपांतरण उपरांत प्रश्नाधीन भूमि का समग्र रूप से ऐसा अभिन्यास तैयार करें कि जिसमें सार्वजनिक मार्गों को यथावत रखते हुये तथा निजी मार्गों का उचित समन्वय किया जाये.
2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत ग्वालियर विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग मान्य होगा.
क्र. एफ. 3-223-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 223-2012 - बत्तीस, दिनांक 26 मार्च 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)
(3)
(1)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
4500 वर्गमीटर
64
1
ग्राम शाहजहांनाबाद
आबासीय
वाणिज्यिक-( त.क्षे.अ.1 :1.0) कन्वीनियेंट शॉपिंग.
6000 वर्गमीटर
परी बाजार
81
2
आबासीय
वाणिज्यिक ( त.क्षे.अ. 1 : 1.5) लोकल शॉपिंग .
योग..10500 वर्गमीटर
2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग मान्य होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. )
आदेश
भोपाल, दिनांक 27 जून 2014
क्र. एफ. 67-13-13- तीन नपा- 184.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद सोयतकलां जिला शाजापुर के उप निर्वाचन में श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 26 जुलाई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 25 अगस्त 2013 तक, श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर
2205 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी को नोटिस दिनांक 27 नवम्बर 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 दिसम्बर 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी 2014 प्रतिवेदित किया है कि अभ्यार्थी श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी 2014 तक कोई निर्वाचन व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी को विचारोपरांत दिनांक 13 मई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा सी.एम.ओ. नगर परिषद् सोयतकलां के माध्यम से दिनांक 8 मई 2014 को कराई गई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद सोयतकलां जिला शाजापुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित कियाजाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
2206
आदेश
भोपाल , दिनांक 27 जून 2014
क्र. एफ. 67-13-13- तीन नपा- 185.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद सोयतकलां जिला शाजापुर के उप निर्वाचन में श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 26 जुलाई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 25 अगस्त 2013 तक, श्रीमती कैलाश कुँवर पत्निश्री जगदीश सिंह को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शाजापुर के पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह को नोटिस दिनांक 27 नवम्बर 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 दिसम्बर 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी 2014 प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी 2014 तक कोई निर्वाचन व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह को विचारोपरान्त दिनांक 13 मई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह को उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा सी.एम.ओ. नगर परिषद् सोयतकलां के माध्यम से दिनांक 8 मई 2014 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद सोयतकलां जिला शाजापुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
भाग 1 ]
2207
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
आदेश
भोपाल , दिनांक 3 जुलाई 2014
क्र. एफ. 67-129-10- तीन नपा- 225.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद बाड़ी जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद बाड़ी जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक , किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें, अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 को जारी किया गया.
कारण बताओ सूचना- पत्र में सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल का कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 10 मार्च 2010 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अतः सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल को दिनांक 25 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल को दिनांक 15 अप्रैल 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई , जबकि अभ्यर्थी सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 22 फरवरी 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 8 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी .
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समायवधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बाड़ी जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
2208
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
श्रम विभाग
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2014
संशोधन
क्र. भसकम 1911 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन ) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में अधिसूचित समस्त योजनाओं में वर्तमान प्रावधानों एवं हितलाभ के स्वीकृति के अधिकार संबंधी सुसंगत कण्डिकाओं में संशोधन कर क्षेत्रीय स्तर पर एतद्वारा यथा प्रत्यायोजित करता है:-
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत संचालित योजनाओं को समग्र सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये कार्यक्रम और उसके अवयवों को एक निर्धारित समय - सीमा में स्वीकृति प्रदान की जायेगी. जिन आवेदकों के आवेदन पत्र समय - सीमा में स्वीकृत नहीं होते हैं या वे पदाभिहित अधिकारी के आदेश से सहमत नहीं है ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान निम्नानुसार सारणी में किया जाता है:-
सेवाएं
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा (4)
(2)
1 (1)
(3) ग्रामीण क्षेत्र विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी
10कार्य दिवस
प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.
शहरी क्षेत्र
10कार्य दिवस
सिविल सर्जन/ अधीक्षक मेडिकल कालेज अस्पताल.
2 चिकित्सा
ग्रामीण क्षेत्र
अ. विकासखणड
10कार्य दिवस
सहायता योजना.
चिकित्सा अधिकारी. राशि रुपये 30,000 तक.
पंजीकृत निर्माण
15कार्य दिवस
ब. कलेक्टर राशि रु. 1 लाख तक (जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर) .
श्रमिक एवं उसके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति.
15कार्य दिवस
स. आयुक्त राशि रु. 2 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर) .
सारणी
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चितकी गई समय-सीमा
(6)
(7) (5)
कलेक्टर मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी.
30कार्य दिवस
कलेक्टर
30कार्य दिवस
मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी .
कलेक्टर मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी .
15 कार्य दिवस
आयुक्त
अध्यक्ष, मण्डल
15कार्य दिवस
बोर्ड
15कार्य दिवस.
अध्यक्ष, म.प्र. भ.स.क. क. मण्डल .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
(4)
(3)
(2)
(1)
20कार्य
दिवस
द. सचिव मण्डल राशि रु. 3 लाख तक (जिलास्तरीय समिति एवं कलेक्टर, अनुशंसा पर).
शहरी क्षेत्र
10 कार्य
दिवस
अ. सिविल सर्जन या अधीक्षक मेडिकल कालेज अस्पताल/ संबंधित अस्तपाल राशि रु. 30,000 तक.
15कार्य
दिवस
ब. कलेक्टर राशि रु. 1 लाख तक (जिलास्तरीय समिति की अनुशंसा पर) .
15कार्य
दिवस
स. आयुक्त राशि रु. 2 लाख तक (जिलास्तरीय समिति एवं कलेक्टर अनुशंसा पर) .
20कार्य
दिवस
द. सचिव मण्डल राशि रु. 3 लाख तक (जिलास्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर ).
3
15 कार्य दिवस.
विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.
ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.
15कार्य दिवस.
शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर निगम.
15 कार्य
दिवस.
ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका/ नगर परिषद्
30कार्य 4
दिवस.
ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत.
मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.
2209
(6)
(5)
(7)
बोर्ड अध्यक्ष,
15कार्य दिवस.
मण्डल.
15कार्य
कलेक्टर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी .
दिवस.
आयुक्त
15कार्य दिवस.
अध्यक्ष म.प्र. भ.स.क.क. मण्डल.
बोर्ड अध्यक्ष, म.प्र . भ.स.क. क. मण्डल .
बोर्ड अध्यक्ष, म.प्र. भ.स.क. क. मण्डल.
कलेक्टर
30कार्य दिवस .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
कलेक्टर
संभागायुक्त
30कार्य दिवस
कलेक्टर
30कार्य दिवस.
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.
कलेक्टर
30कार्य दिवस.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
2210
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
(4)
(3)
(2)
(1)
शहरी क्षेत्र
अ. आयुक्त, नगर निगम.
30कार्य दिवस.
30कार्य दिवस.
ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद्
ग्राम पंचायत
5 अन्त्येष्टि सहायता
अंतिम संस्कार के दिन.
शहरी क्षेत्र अ. नगरपालिका निगम.
अंतिम संस्कार के दिन.
-तदैव-
ब. नगरपालिका/ नगर परिषद्.
30कार्य 6
दिवस.
निर्माण श्रमिकों का पंजीयन/ नवीनीकरण.
ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत.
शहरी क्षेत्र
अ. आयुक्त, नगर निगम.
30कार्य दिवस.
30कार्य दिवस .
ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका/ नगर परिषद्
7
30कार्य दिवस.
ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत.
निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदाय करना.
शहरी क्षेत्र
30कार्य दिवस.
अ. आयुक्त, नगर पालिक निगम.
30कार्य
दिवस .
ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका/ नगर परिषद्
(7) (5)
(6)
कलेक्टर
संभागायुक्त
30कार्य दिवस
कलेक्टर
30 कार्य दिवस.
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.
7 कार्य दिवस
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
अ. कलेक्टर
संभागायुक्त
7 कार्य दिवस
कलेक्टर
7कार्य दिवस.
ब. अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व.
कलेक्टर
30कार्य दिवस.
अनुविभागीय अधिकारी,
राजस्व.
कलेक्टर
संभागायुक्त
30कार्य दिवस
कलेक्टर
30कार्य दिवस.
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.
कलेक्टर
30कार्य दिवस.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
कलेक्टर
संभागायुक्त
30कार्य दिवस
कलेक्टर
30कार्य दिवस.
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.
नोट.-1. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.
2. इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक तक पूर्व पदाभिहित अधिकारियों के वेब पोर्टल पर दर्ज समस्त आवेदनों का निराकरण पूर्ववतः पूर्व में नियुक्त पदाभिहित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा.
अजय नेमा, सचिव.
भाग 1 ]
2211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
संचालनालय , स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश
आदेश
भोपाल, दिनांक 3 मई 2014
क्र. 1-जी-विज्ञप्त-सेल-6-वेतन- 2014-636 .- मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( राजपत्रित ) भरती निमय , 1988 में संशोधन दिनांक 30 जनवरी 2008 को संशोधन अनुसार चिकित्सा अधिकारियों के पद के लिये चार स्तरीय वेतनमान स्वीकृत किये जाने के प्रावधान अनुसार निम्नलिखित 05 चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 14300-400-18300 ( पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 37400-67000+ ग्रेड - पे 8700 ) दिनांक 1-1-2008 से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है: -
क्र. चिकित्सा अधिकारी का नाम पदक्रम सूची में क्रमांक (वर्ष 2007 की स्थिति में ) (1)
(2)
(3) 1
128 Dr. R. P. Garg
129 2
Dr. Smt . Rama Shastri
130 3 Dr. Sidhharth Agarkar
4
131 Dr. Hemant Sojatia
5
132 Dr. Vijay Kumar Sharma
लो.से.आ./नियमितीकरण वर्ष
वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक (5)
(4)
349
1-1-2008
1980
1980
1-1-2008
351
1-1-2008
356
1980
1-1-2008
358
1980
1-1-2008
359
1980
2. जिन चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का वेतन निर्धारित मूलभूत 22 - ए ( i ) में किये गये प्रावधानों के तहत किया जावेगा. किसी भी दशा में मूलभूत नियम 22 - डी का लाभ देय नहीं होगा.
3. जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश के तहत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 14300-400-18300 ( पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 37400-67000+ग्रेड - पे 8700 ) स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक की सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेखों से पुष्टि/कार्यवाही कर ली जाए:-
(1) चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है उस दिनांक से यदि सेवा की कोई अवधि डाईजानॅन की गई हो तो उनकी वरिष्ठ प्रवर श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुए संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें.
(2) यदि वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसे वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दिया जाये.
(3) यदि वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेततमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण विभागीय जांच आपराधिक प्रकरण के निराकरण के बाद और अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
(4) यदि कोई चिकित्सक उस दिनांक जिस दिनांक से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतमान स्वीकृत किया गया है के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत हो चुका हो, त्याग पत्र दे दिया हो तो अथवा नियमित पदोन्नत हो चुका हो तो ऐसे चिकित्सक को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा.
(5) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सकों में से जो चिकित्सक वर्तमान में नियमित विशेषज्ञ अथवा अन्य समतुल्य वरिष्ठ प्रवर पद पर कार्यरत है , उन्हें वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ विशेषज्ञ पद अथवा अन्य समतुल्य वरिष्ठ प्रवर पद पर नियुक्ति के दिनांक तक ही प्राप्त होगा और विशेषज्ञ अथवा समतुल्य वरिष्ठ प्रवर पद पर नियुक्ति की तिथि से पदोन्नत पद के वेतनमान में मूलभूत नियम 22 ए ( i ) के अनुसार वेतन निर्धारण किया जावे.
मनोज श्रीवास्तव , अपर संचालक.
2212
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 9 जून 2014
प्र. क्र. 8 अ - 82- वर्ष 13-14- भू-अर्जन-4154. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)
(2)
0.087
खड़आमला
मुलताई
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.
खड़आमला जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(3 )
(4) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क ) लागू.
(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
बैतूल , दिनांक 13 जून 2014
प्र. क्र. 9 अ- 82 - वर्ष 13-14- भू-अर्जन-4254.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
0.070
सोनोरा
मुलताई
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग , मुलताई .
खड़आमला जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
2213 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 ( क) लागू.
(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 10 जून 2014
प्र. क्र. 19- अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 एवं भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
प्राधिकृत अधिकारी भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(5)
सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(4)
(2)
(3)
(1)
0.116
हिनोतिया
विदिशा विदिशा
0.021
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा.
3/1 3/2 7
0.116
0.052
8/1
0.052
8/2/1
0.220
10/1
5/1/1
0.136
4
0.010
0.010
9
0.733
योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यलय में अवलोकन किया जा सकता है.
2214
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
प्र. क्र. 02-अ- 82- भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
0.070 विदिशा
विदिशा
पीपलखेडा कला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोकसागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
पीपलखेडा नहर की माइनर एल.एम. 6 .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 20 - अ- 82 - भू-अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
2.975 विदिशा
विदिशा
सुल्तनिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोकसागर संभाग क्र. 2.
सम्राट अशोक सागर ( द्वितीय चरण ) की पीपलखेडा वितरिका नहर की टेल माइनर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ- 82 - भू-अर्जन- 13-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
1.244
ब्यौंची
विदिशा
विदिशा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोकसागर संभाग क्र. 2 .
सम्राट अशोक सागर ( द्वितीय चरण ) की पीपलखेडा वितरिका नहर की टेल माइनर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
2215 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
प्र. क्र. 1569- अ- 82 - भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
2.578
अहमदानगर
विदिशा विदिशा
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोकसागर संभाग क्र. 2 .
सम्राट अशोक सागर ( द्वितीय चरण ) की पीपलखेडा वितरिका नहर की टेल माइनर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 16 जून 2014
क्र. भू.अ.अ. - 2013-14-1015-प्र. क्र.अ-82-वर्ष- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील का नाम
(6) (3)
(5)
(2)
क्षेत्रफल हेक्टेयर में एवं मकान (4)
(1)
दमोह हटा
1.15 हेक्टर 09 मकान
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, दमोह.
हिनौताकला + पिपरिया किरउ निवाई माफी
पिपरिया जलाशय निर्माण में आने वाली शेष छूटी हुई भूमि/ मकानों का भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2216
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
दमोह , दिनांक 24 जून 2014
प. क्र. 392 - भू-अर्जन पथरिया- 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(2)
(3)
(5)
(6) (1)
1.77
दमोह बटियागढ़
1.02
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह.
भिलौनी जलाशय योजना डूब बांध एवं नहर क्षेत्र हेतु.
नयागांव पौंड़ी फतेहपुर डूंगरूपुरा भिलौनी
योग ..
2.12 3.125 8.035
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 जून 2014
प. क्र. 622 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, महिदल वितरक की महिदल माइनर नं. 2 नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(6) (2)
(1)
1.682
रामपुर बघेलान महिदल कला
सतना
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा.
महिदल वितरक नहर के महिदल माइनर नं. 2, 1.682 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2217
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
भाग 1 ]
क्र. 624- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, महिदल वितरक की महिदल माइनर नं. 2 नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
0.450
रामपुर बघेलान भलवार
सतना
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा.
महिदल वितरक नहर के महिदल माइनर नं . 2 , 0.450 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 27 जून 2014
प्र. क्र. 95- अ- 82-2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण ग्राम
जिला तहसील
(6)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(2)
(1)
0.129
अम्हापुरवा
छतरपुर चंदला
अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.
बरियारपुर बांयी नहर की अम्हा वितरक नहर के अन्तर्गत अम्हा सब -माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की अम्हा वितरक नहर के अन्तर्गत अम्हा सब - माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2218
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर- मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
आगर मालवा, दिनांक 30 जून 2014
क्र. 111 - भू- अर्जन -2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(3)
(2)
(4) 0.25
कडवाला
बड़ौद
आगर- मालवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .
कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 112 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1)
(2)
(3)
0.03 आगर-मालवा
पिपलिया विजय
बड़ौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .
कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
2219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. 113 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.33 आगर-मालवा
भीमाखेड़ी
बड़ौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .
कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 114 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1)
(2)
0.32 आगर-मालवा
खजुरी बड़ौद
बड़ौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .
कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2220
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. 115- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4)
(3)
(1)
0.55
मदकोटा
आगर- मालवा बड़ौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र.) .
कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 116- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना के बांध निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
0.013 आगर-मालवा
बनोठीखुर्द
बड़ौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .
कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
2221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. 117 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की बांयी नहर निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
0.500 आगर-मालवा
आमलिया
बड़ौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ).
कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बाई नहर निर्माण में प्रभावित होने से.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 118 - भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.84
बिलिया
आगर-मालवा बड़ौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .
कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2222
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. 119 - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा उक्त 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना तहसील सुसनेर, जिला आगर - मालवा के बांध का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
कुल भूमि (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
15.81 आगर-मालवा
खेजडी
सुसनेर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .
कीटखेडी तालाब योजना के बांध के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.
नोट. - भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 120- भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा उक्त 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना तहसील सुसनेर, जिला आगर - मालवा के बांध का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
तहसील
कुल भूमि (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
0.50
सारसी
आगर-मालवा सुसनेर
योग 0.50
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .
कीटखेडी तालाब योजना के बांध के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
2223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. 121 - भू- अर्जन - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा उक्त 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना तहसील सुसनेर, जिला आगर - मालवा के बांध का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
कुल भूमि (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
खैराना
20.70 आगर-मालवा सुसनेर
योग .. 20.70
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा 12 के अंतर्गत प्रधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर ( म. प्र. ) .
कीटखेडी तालाब योजना के बांध के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.
नोट.- भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 122 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा उक्त 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना तहसील सुसनेर, जिला आगर- मालवा के बांध का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
कुल भूमि (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
0.09 आगर-मालवा बड़ौद खेडा नारेला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र. ) .
कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.
नोट.- भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2224
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 26 जून 2014
पत्र क्र. 560 - प्रका. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम- मदरी कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.104 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)
(2)
क्रमांक (1)
400
0.099
0.021 401
402
0.123
0.072
403
0.244
404
0.260
405
0.005
415
0.082
416
0.076
417
0.160
418
0.157
419
0.042
420
0.039
421
0.010 441
0.035
442
0.008
443
0.170
444
445
0.178
(2)
(3) (1)
448
0.079 460
0.001
504
0.042 508
0.173
0.096
509
0.098
549
0.166
551
0.307
586
0.205
605
606
0.161
607
0.003
0.225
608
0.148
609
0.154
610
0.178 611
0.029
613
0.027 614
740
0.231
0.588
योग 3.516
कुल योग 4.104
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर , परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 562- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन - (क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा भाग 1 ]
2225
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
(ग) ग्राम- खाझा पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.514 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) क्रमांक
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
238
0.076
0.162
240
359
0.078 360
0.100
0.033
361
0.002
382
0.185
384
0.239
385
386
0.110
0.006
387
0.156
388
0.003
389
0.214
391
0.016
392
0.022
393
0.001
394
0.037
396
397
0.012
0.134
398
0.223
399
0.002
400
0.012 404
0.021 407
0.003
409
410
0.093
0.041
411
412
0.013
0.200
413
414
0.028 416
0.222
0.020
417
0.027
418
430
0.082
0.043 469
0.025 596
0.226
602
603
0.194
0.007
616
0.036
617
(2)
(3) (1)
0.084
618
0.132
620
0.049
627
0.112
628
0.028
633
0.036
634
0.103
635
0.111
636
0.047
637
641
0.093
668
0.093
0.185
669
673
0.074
674
0.116
0.021
681
682
0.030
0.233
693
697
0.004
0.177
728
729
0.101
0.087
732
733
0.009
0.015
735
736
0.163
0.010
737
0.310
747
0.023
748
0.180
749
0.018
750
751
0.015
0.054
752
0.008
753
758
0.136
योग .. 5.311 0.203
5.514
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में 2226
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
किया जा सकता है.
प्र. क्र. 564- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- जवा
(ग) ग्राम-रामपुर कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.029 हेक्टर.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा क्रमांक (1)
निजी भूमि (2)
(1)
(2)
(3)
0.078
86
87
0.138
88
0.173
0.232
89
0.473
95
0.020
601
0.036
617
619
0.131
620
0.304
621
0.147
0.081
622
0.008
623
624
0.131
0.002
631
0.002
632
633
0.326
634
0.223
1.827
639
641
0.094
653
1.834
शासकीय भूमि
(3)
19
0.011
22
0.079
23
0.089
0.051
25
0.006
26
0.001
29
30
0.038
0.021
31
0.024
32
33
0.129
34
0.082
35
0.104
0.076
36
0.018
37
39
0.047
40
0.013
41
0.054
43
0.469
0.203
44
59
0.538
0.006
74
75
0.140
76
0.163
77
0.176
83
0.013
84
0.014
85
0.109
723
0.095
योग 9.029 0.000 कुल योग 9.029
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 566- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः--
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा 2227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- खारा पैपखार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.533 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) क्रमांक
(1)
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3)
0.001 145
0.329
146
147
0.190
0.210
150
151
0.130
0.017
152
155
0.028
157
0.101
177
0.419
178
0.595
179
0.198
180
0.018
0.059
198
0.007
199
200
0.046
0.230
201
0.016
202
0.031 230
246
0.290
247
0.146
0.239
255
256
0.201
0.011
256/354
257
0.165
258
0.202
0.002
261
262
0.091
0.180
263
264
0.128
265
0.144
266
0.005
267
0.047
268
0.267
0.078
269
0.005
271
0.666
340
0.041 342
5.460
0.073 योग ..
5.533
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 568 - प्रका. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग ) ग्राम- डोडौ मामला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.417 हेक्टर .
( हेक्टर में )
शासकीय भूमि (3) खसरा क्रमांक (1)
अर्जित रकबा निजी भूमि (2)
1
0.029
1.616
2
3
0.342
4
2.676
1.669
5
8
0.039
0.046 16
6.603
0.114 योग .. 6.417
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2228
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
प्र. क्र. 570- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग ) ग्राम- कुसहा पवाई नम्बर-2
(घ) क्षेत्रफल-1.413 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि
(3) (1)
(2)
0.421
2
9
0.992
योग . 1.413 0.000 कुल योग .. 1.413
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 572 - प्रका.- भू-अर्जन-2014 . चचूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
( ग) ग्राम- भटमजरा पवाई
(घ) क्षेत्रफल-2.089 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) क्रमांक
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.110
8
0.025 9
10
0.004
17
0.002
18
0.408
0.029
19
25
0.309
26
0.132
27
0.013
0.176
28
29
0.041
0.176
30
31
0.023
50
0.033
51
0.380
0.228
52
योग . 2.064 0.025 कुल योग.. 2.089
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 574 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- जवा भाग 1 ]
2229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
(ग ) ग्राम- रिमारी पैपखार
(घ) क्षेत्रफल-7.816 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) क्रमांक
शासकीय भूमि
निजी भूमि
भूमि
(2)
(3) (1)
219
0.248
220
0.155
0.145
221
228
0.015
229
0.106
230
0.004
231
0.307
232
0.035
0.285
233
0.007
234
238
0.010
0.005
244
245
0.302
246
0.012
0.028
248
0.028
250
278
0.216
0.356
280
281
0.221
0.062
286
0.028
287
0.004
288
292
0.149
0.091
293
0.043
294
0.004
295
300
0.102
301
0.147
302
0.046
317
0.029
0.117
318
319
0.142
0.143
323
0.367
325
0.228
332
0.141
333
336
0.223
0.100
337
0.240
338
0.174
517
0.154
518
(1)
(2)
(3) 519
0.087
586
0.923
587
0.717
588
0.024
591
0.389
592
0.111
613
0.264
0.082
614
0.000
योग
7.816
7.816
कुल योग..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 578 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग ) ग्राम- कल्याणपुर मामला नम्बर -2
(घ) क्षेत्रफल-7.018 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3) क्रमांक (1)
9
0.313
10
0.070
0.265
11
0.065
15
16
0.125
0.173
17 2230
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
(2)
(3) (1)
0.088 18
0.396
19
0.071
20
21
0.148
26
0.031
0.115
27
11 28
0.168
0.050
29
0.247
31
32
0.022
0.420
35
36
0.254
0.064
37
38
0.036
0.019
42
0.011
43
0.050 69
1.300
159
0.864
267
0.829
269
270
0.034 271
0.345
275
0.445
6.846 0.172 योग
कुल योग.. 7.018
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 580- प्रका.भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग ) ग्राम- गडहरा
(घ) क्षेत्रफल-2.293 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
148
0.118
153
0.115
0.200
154
0.020
192
47
0.160
193
0.430
179
0.140
0.180
180
182
0.060
176
0.300
0.490
208
कुल रकबा 2.213
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि
0.080
155
0.080
कुल रकबा
2.293
(अ+ ब) कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना " सिंचाई में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 582 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग ) ग्राम- पतिहन पुरवा भाग 1 ]
2231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
(घ ) क्षेत्रफल 3.447 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि अशासकीय भूमि
(2)
(3) (1)
141
3.447
199
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रत्र क्र. 584- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम-डीह
(घ) क्षेत्रफल- 0.753 हेक्टर.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)
(2)
खसरा क्रमांक (1)
662
0.070
694
0.022
0.080 735
871
0.026 0.077
890
913
0.032
0.022 914
0.058 923
924
0.038
0.015 926
991
0.062 0.078
1042
(3) (1)
(2)
0.022
1166
0.018
1395
1402
0.105
1818
0.028
0.508
0.245 योग .
कुल योग . 0.753
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 586- प्रका.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील - त्योंथर
(ग ) ग्राम- शिवपुरवा
(घ) क्षेत्रफल- 0.046 हेक्टर .
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि
खसरा क्रमांक (1)
(2)
शासकीय भूमि (3)
0.012
6
7
0.024
0.010
8
योग 0.046 0.000 कुल योग 0.046
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर सब - माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2232
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 3- प्रका. भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम- लटियार कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.364 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
शासकीय भूमि
निजी भूमि
क्रमांक (1)
(2)
(3) 143
0.032 155
0.009
156
0.061
0.024 157
158
0.341
0.490
161
171
0.102
172
0.134
175
0.021
176
0.072
177
0.079
0.173
179
180
0.073
181
0.016
182
0.095
0.028
224
225
0.008
226
0.051
227
0.126
232
0.111
233
0.011
234
0.119
238
0.025
239
0.148
(1)
(2)
(3)
0.270
283
0.036
402
403
0.161
0.015
404
405
0.057
406
0.015
0.030
407
0.008
408
0.051
409
0.060
410
0.013
411
0.068
415
0.028 440
0.006
475
0.009
476
0.022
479
480
0.002
0.013
481
486
0.053
488
0.022
0.010
490
492
0.013
493
0.108
494
0.011
0.014
495
0.100
496
0.030
497
498
0.084
0.012
499
500
0.197
0.080 917
0,008
939
940
0.112
0.031
941
0.065
943
0.108
944
946
0.067
975
0.003
0.064
976
977
0.146
978
0.002
979
0.053
980
0.193
1015
0.004
1017
0.005
1018
0.120 भाग 1 ]
2233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
(2)
(3) (1)
0.123
1019
0.184
1020
1021
0.005
1051
0.129
1052
0.006
0.259
1057
1058
0.040
1062
0.030
1063
0.032
0.041
1064
0.287
1101
1105
0.349
1109
0.561
0.351
1272
0.039
1413
0.164 योग .
7.200
7.364
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 590 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-जवा
(ग ) ग्राम- बड़ाछ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.083 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) क्रमांक (1)
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3) 1
0.084 5
0.407
(2)
(1)
(3) 6
1.507
0.007
7
23
1.069
1.110
24
1.013
27
0.065
28
1370
0.796
1372
0.025
0.109 योग
5.974 कुल योग. 6.083
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 592- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील-जवा
(ग) ग्राम- सलैया कला कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.979 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
निजी भूमि
(2)
शासकीय भूमि (3) क्रमांक (1)
18
0.036
0.070
19
0.108
22
23
0.040
24
0.154
25
0.146
29
0.186 2234
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
(2)
(3) (1)
30
0.304
0.033
31
37
0.132
0.001
43
44
0.021
45
0.129
152
0.490
1.632
153
160
0.152
164
0.016
165
0.058
338
0.123
0.750
341
0.249
342
343
0.074
344
0.934
0.292
345
347
0.002
0.720
357
0.127
358
6.979 0.000 योग .
6.979
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 594- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- जवा
(ग) ग्राम- गुढ़ पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.116 हेक्टर .
खसरा
क्रमांक
(1)
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)
(2)
45
0.195
(3)
(2)
(1)
46
0.033
0.370
47
0.015
48
49
0.194
50
0.246
51
0.042
0.383
52
0.066
53
54
0.668
0.058
86
92
0.001
0.002
95
0.057
96
97
0.029
0.283
98
99
0.035
100
0.021
102
0.416
103
0.104
0.109
111
0.136
113
0.020 114
115
0.082
0.170
116
0.015 117
118
0.004
0.029 154
1.183
262
274
1.194
277
0.089
0.044
282
0.525
287
290
0.052 305
0.022
0.201
306
307
0.023
योग
6.889 0.227 7.116
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
भाग 1 ]
पत्र क्र. 596- प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम- खम्हरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.768 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) नम्बर
निजी भूमि शासकीय भूमि (3) (1)
(2)
0.057
231
0.213
232
0.069
233
0.131
234
0.212
239
0.375
258
0.112
267
268
0.599
0.000 योग .. 1.768 कुल योग .. 1.768
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 598 - प्रका. - भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग ) ग्राम- जोड़ावरपुर पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.527 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(1)
(3)
0.025 136
0.205
142
0.109
143
0.050
144
145
0.138
योग ..
0.025
0.502 0.527
कुल योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 600 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम- वेरहुला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.933 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) नम्बर
(2)
निजी भूमि शासकीय भूमि (3) (1)
0.155
211
0.106
222
0.030 223
0.115
224 2236
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
(3)
(2)
(1)
225
0.073 226
0.094
227
0.049
0.176
228
0.128
233
0.046
234
0.101
235
236
0.190
0.005 237
0.422
238
0.053 239
0.181
240
0.027 241
242
0.071
0.006 243
0.075
244
0.155 245
257
0.138
258
0.002
0.479
259
0.135
260
261
0.161
262
0.106
0.013
264
265
0.083
0.087
266
0.061
267
0.073
268
0.097
269
270
0.093
271
0.146
0.168 272
0.257 276
277
0.016
0.069 278
0.184
279
0.218
280
282
0.094 293
0.001
0.066
295
0.111
296
297
0.056
298
0.056
646
0.038
(2)
(3) (1)
0.056
647
0.258
648
0.005
649
0.002
654
1.346 669
2.299 योग .
4.634
6.933
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 602- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- जवा
(ग) ग्राम- जोड़ावरपुर कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.668 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) नम्बर
(1)
निजी भूमि शासकीय भूमि (2) (3)
0.668
143
144
0.000 योग
0.668
0.668
कुल योग..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भाग 1 ]
2237
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 604- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- जवां
(ग) ग्राम- उपरवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.156 हेक्टर.
खसरा नम्बर (1)
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2) (3)
0.153
21
0.023
22
31
0.206
32
0.033
0.195
33
0.153
34
35
0.165
0.056
36
53
0.337
0.019 55
0.016
91
0.209
92
95
0.214
96
0.197
0.180
97 योग . 2.137 0.019 कुल योग .. 2.156
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 606- प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग ) ग्राम- पाती सरनाम सिंह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.845 हेक्टर.
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2) (3) खसरा नम्बर (1)
102 1.728 103 0.117 योग .. 1.845 0.000 कुल योग .. 1.845
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 608 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा 2238
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
(ग) ग्राम- बधई की पाती कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.737 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(1)
(2)
(3) 136
0.086
137
1.613
0.038 योग
142 1.699 0.038 1.737
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 610 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम- दर्रहा कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.054 हेक्टेयर.
खसरा
( हेक्टर में )
अर्जित रकबा
नम्बर
निजी भूमि
(2)
शासकीय भूमि (3) (1)
1
0.094 56
0.055
0.281
57
0.065
59
60
0.198
62
0.065
(2)
(3) (1)
70
0.075
0.167
70/251
71
0.004
74
0.361
75
0.098
0.152
76
0.096
144
145
0.410
0.015
146
147
0.012
148
0.035
0.234
149
0.297
152
0.045 153
154
0.555
157
0.221
162
0.481
0.038
168
169
0.116
3.434 0.620 योग ..
कुल योग . 4.054
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 612 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- जवा 2239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
भाग 1 ]
(ग ) ग्राम- कल्याणपुर मामला नम्बर-1
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.946 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टर में)
निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(3) (1)
11
0.175
0.036 12
0.787
13
0.095
14
15
0.215
16
0.039
18
0.040 22
0.274
0.025
23
24
0.003
26
0.098
27
0.157
28
0.002
0.076 योग .
1.870
1.946
कुल योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 614- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील-गुढ़
(ग ) ग्राम- बघमड़ा 410
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.893 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (3) खसरा नम्बर (1)
कुल रकबा (2)
0.927
0.144 199
200/1
0.073
0.043 201/1
0.202
0.042 201/2
0.312
202
0.044
0.178
0.032 247
0.263
248
0.129
0.052
0.007
0.238
249
0.174
0.016 262
0.016
0.006 263
0.138
0.033 265
0.064 267
0.194
0.146
0.042 270
0.086 277/1
0.114
277/2
0.113
0.051
285/1
0.051
0.060 285/2
285/3
0.052
0.048
287/1
0.047
0.0560 287/2
287/3
0.047
292/1
0.085
0.012 292/2
0.085
0.009
293/1/क/1
0.009
293/1 /क/2
0.009
293/1 /क/3
0.118
0.009
293/1/क/4
0.009
293/1/क/5
0.009
293/1/क/6
293/1/ख
0.053
0.052
293/1 /ग
293/2
0.049
0.192
294/1
0.180
0.036 294/2
0.893
कुल योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-1. गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमड़ा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन 2240
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र . 616- प्रका.भू-अर्जन-2014. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम-सौर 568
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.659 हे.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में ) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
467
0.138
0.264
473
476
0.201
0.216
491
0.144
502
0.057
504
0.057
505
518
0.093
0.090
520
0.120
521
0.279
522
योग 09 किता.. 1.659
ब-शासकीय भूमि की भूमि
0.000
योग ० किता
1.659
महायोग 11 किता
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की नेबूहा वितरक नहर की सौर माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 618 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- कंदैला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.119 हे .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.003
243
0.022
235
236
0.115
228
0.042
0.030
226
0.007
229
0.017
227
225
0.033
224
0.056
222
0.058
223
0.040
0.012
216
0.043
217
0.105
383
0.076
208 भाग 1 ]
2241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
(2) (1)
212
0.018
0.003 210
211
0.028
0.02 194
0.026 195
194
0.001 195
0.016 197/2
0.018
0.005 197/1
0.033 185
182
0.085 181
0.11 179
0.045 178
0.05 188
0.086 631
0.011
0.045 189
629
0.07
0.056 628
635
0.029
0.08 627
0.012 626
0.106 636
0.06 761
760
0.03
0.032 762
761
0.018 621
0.064
0.044 620
662
0.078 776
0.058 781
0.091
0.01 770
0.052 771
777
0.012
0.022 780
0.005 779
0.019 778
0.027 784
785
0.003
0.004 788
0.011 790
789
0.018
0.016 802
(2)
(1)
0.048
801
800
0.006
0.019
797
799
0.039
0.12
798
812
0.054
1329
0.05
820
0.03
0.075
821
0.022
1043
823
0.016
1042
0.003
0.11
1041
1029
0.013
1033
0.051
1032
0.058
1030
0.067
1031
0.016
1027
0.036
योग . 3.119
ब-शासकीय भूमि की भूमि
0.000
योग
महायोग 3.119
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की नेबूहा वितरक की कदैला माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 620 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा 2242
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- उमरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हे.
खसरा नंबर
एरिया
(हे. में)
(1)
(2)
2594
0.070 0.070
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की शाहपुर शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , बाणसागर , परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 28 जून 2014
पत्र क्र. 627- प्रका./भू- अर्जन- 2014-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराज नगर
(ग ) ग्राम- बम्हौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.38 हेक्टेयर
खसरा नंबर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
151
0.081
0.011
144
(1)
(2)
154
0.072
0.328
157
158
0.008
0.045
159
141
0.048
140
0.008
0.120
167
0.100
168
0.045
183
0.204
182
181
0.008
193
0.064
194
0.032
200
0.056
0.056
201
207
0.096
0.060
208
242
0.152
0.184
247
0.069
248
249
0.157
0.040
499
501
0.108
505
0.080
504
0.056
0.078
512
510
0.030
502
0.078
26
0.320
0.073
14
11
0.140
40/1
0.144
39
0.178
0.056
53
54
0.132
0.120
55
0.048
69/2
69/1
0.199
584/1
0.008
584/2
0.036
0.122
399
398/1
0.058
0.041
400
397
0.080 भाग 1 ]
2243
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
(1)
(2)
396
0.033
393
0.192
594
0.080
0.026
392
391
0.200
376
0.092
544
0.136
447
0.392
5.38
योग..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बम्हौरी एवं खम्हरिया माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शिासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 629 - प्रका./भू-अर्जन- 2014-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग ) ग्राम- चूली पैपखार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.642 हेक्ट.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.267
87
0.006
92
0.017
89
0.155
90
0.012
98
0.0148
97
109
0.047
110
0.042
(1)
(2)
0.064
108
0.004
111
0.029
112
94
0.0167
0.095
93
116
0.034
0.003
117
0.024
118
0.0364
55
54
0.027
53
0.012
135
0.125
1.642
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मलगांव माइनर के अन्तर्गत चूली सब माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 631- प्रका./भू-अर्जन-2014-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग ) ग्राम- मझियार कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.87 हेक्ट.
अर्जित रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
127
0.064
0.820
02
6/4
0.035
6/5
0.064 2244
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
(2)
(1)
6/6
0.030
0.030
6/7
6/8
0.030
6/9
0.045
6/10
0.040
0.027
6/11
6/12
0.027
6/13
0.034
0.028
6/14
6/15
0.028
6/16
0.028
6/18
0.140
6/23
0.184
0.072
6/26
0.052
6/ग
0.038
6/क
0.494
9
10
0.560
2.87
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मलगांव माइनर के अन्तर्गत चूली सब-माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 633 -प्रका./भू-अर्जन - 2014-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम-मलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.244 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
30
0.120
23
0.660
24
0.002
25
0.240
21
0.120
36
0.512
0.026
17
16
0.570
0.030
63
0.164
64
75
0.240
74
0.018
73
0.168
0.020
72
71
0.292
0.024
88
90
0.200
0.016
91
0.240
92
0.300
123
124
0.060
125
0.018
120
0.168
119
0.180
127
0.016
115
0.444
114
0.156
154
0.016
152
0.08
155
0.144
5.244
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मलगांव सब माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 30 जून 2014
प्र. क्र. 03- अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके लिये यह घोषणा किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- बिजावर
(ग ) ग्राम-डारगुवाँ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-11.680 हेक्टर .
अर्जित रकबा/क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
अर्जित की जा रही/ भूमि का खसरा नंबर
(1)
(2)
0.310
353
0.121
467/2
0.075
468/1
1.024
469/1
469/2
0.016
470/2
0.081
0.324
486/1
486/2
0.032
427
0.513
0.178
428
0.008
429
0.259
430
0.020
361
471
0.482
472
0.162
487
0.109
0.364
489
0.125
490
504
0.124
473
0.231
476
0.089
(2)
(1)
477
0.057
0.057
417
418
0.104
420
0.118
492
0.198
0.178
493
0.065
352
425
0.154
423
0.210
0.364
424
0.611
496
502
0.292
354
0.268
0.020
355
360
0.125
474
0.109
475
0.138
0.174
499
500
0.479
434/2
0.090
0.075
438
0.024
439
440
0.526
459
0.206
411/2
0.081
0.243
460/1
460/2
0.202
460/3
0.186
0.202
460/4
0.016
461
462
0.085
463
0.177
0.210
497/1
0.211
497/2
482
0.061
0.482
484
0.235
483
योग .. 11.680
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है --- डारगुवॉ तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर में किया जासकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2246
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 8 जुलाई 2014
प्र. क्र. 017 - अ-82- वर्ष 2013-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: --
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम-सिरी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.150
2885/2
निजी भूमि
0.150
कुल रकबा निजी भूमि ...
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पन्ना अमानागंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास रोड निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 12 जून 2014
प्र. क्र. 01 - अ-82-2013-14- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तहसील/ तालुका
(3)
(4) (1)
(2)
भोपाल
पीपलनेर
हुजूर
रकबा 0.061
खसरा नम्बर 219में से किता-1
कुल 0.061
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, गैस राहत संभाग क्रमांक -1 , राजधानी परियोजना प्रशासन,
मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपालके गोदाम सह कार्यालय के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.
भोपाल. ( म. प्र. )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नजूल बैरागढ़ - वृत, तहसील हुजूर, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2247 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2014
प्र. क्र. 03- अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(6) (2) (3)
(4)
(1)
बरखेडाकलां
4.800
भोपाल बैरसिया
संभागीय प्रबंधक, म . प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल
बी. ओ. टी. एन्युटी योजना अन्तर्गत आंकिया - बरखेडाकला- डोंगरगांव- नजीराबाद मार्ग निर्माण.
(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . बी. ओ. टी. एन्युटी योजना अन्तर्गत आंकिया- बरखेड़ा डोगरगांव नजीराबाद मार्ग निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान का निरीक्षण कलेक्टर, भोपाल/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुवभिागीय अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 30 जून 2014
प्र. क्र. 017- अ- 82 - वर्ष 2013-14 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(4)
अमानगंज
(3) सिरी
(1) पन्ना
(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोज डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.
(6) पन्ना-अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास रोड निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 0.250 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा कुल रकबा 0.250 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2248
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 17 जनवरी 2014
क्र. बफ- बंधक श्रम - श्रम - ग्वा. 2014-522-69.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत मैं , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट , ग्वालियर बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति का निम्नानुसार गठन करता हूं
अध्यक्ष (क) कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य-
(ख)
सदस्य 1. श्री किशनलाल हिण्डोलिया, 368 जती की लाईन , बिरला नगर, ग्वालियर
सदस्य 2. श्री सरदारसिंह परिहार, ग्राम अडूपुरा , तहसील मुरार
सदस्य 3. श्री मनीष राजौरिया, हेमसिंह की परेड, लश्कर
सामाजिक कार्यकर्ता-
(ग)
सदस्य 1. श्री दीपक शर्मा, घासमण्डी, ग्वालियर
2.
सदस्य श्री अशोक गोस्वामी, ललितपुर कालोनी, ग्वालियर
शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि-
(घ)
सदस्य 1. श्री पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर
सदस्य 2. श्री मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर
सदस्य 3. श्री जिला संयोजक, आदि जाति कल्याण विभाग , ग्वालियर
(ङ) वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि-
सदस्य 1. श्री अग्रणी बैंक अधिकारी , सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
ग्वालियर, दिनांक 7 जून 2014
बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड मुरार ( ग्वालियर ग्रामीण )
क्र. बफ- बंधक श्रम- श्रम- ग्वा. 2014-70.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत मैं , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्वालियर बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, ग्वालियर ग्रामीण , मुरार का निम्नानुसार गठन करता हूं :-
अध्यक्ष (क) अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर ग्रामीण (राजस्व)
(ख) अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्य-
सदस्य 1. श्री भगवानलाल पुत्र खेमराज आदिवासी, निवासी उटीला
सदस्य 2. श्री सरदार सिंह पुत्र राजाराम परिहार, निवासी जग्गूपुरा
सदस्य 3. श्री महेश जाटव पुत्र नाथूराम जाटव , निवासी सुपावली
(ग) सामाजिक कार्यकर्ता-
सदस्य 1. श्री राकेश कश्यप पुत्र भगवान दास कश्यप निवासी , द्वारिकाधीश कालोनी , सुरेश नगर
सदस्य 2. श्री रेवतीप्रसाद पुत्र श्री जनवेदसिंह, निवासी 119 , अम्बेडकर नगर, कुम्हरपुरा, गांधीनगर
ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि-
(घ)
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , मुरार, जिला ग्वालियर
सदस्य 2. क्षेत्रीय संगठक, आदिम जाति कल्याण विभाग , मुरार, जिला ग्वालियर
सदस्य तहसीलदार , मुरार
3 .
(ङ)
सदस्य वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि-01 सदस्य शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बेहट
(ट) सदस्य सचिव
श्रम निरीक्षक
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम की धारा 14 में दिये गये कृत्यों को सम्पादित करेगी.
2249
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
भाग 1 ]
बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड डबरा
क्र. बफ- बंधक श्रम- श्रम - ग्वा. 2014-71.-बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्वालियर बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, डबरा का निम्नानुसार गठन करता हूं :-
अध्यक्ष (क) अनुविभागीय अधिकारी एवं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, डबरा
ख ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य-
(
सदस्य 1. श्री सुरेश राजे, निवासी रामगढ़ डबरा
सदस्य 2. श्री जितेन्द्र राजा, उपाध्यक्ष , जनपद पंचायत, डबरा
सदस्य 3. श्री मुन्नी अगरैया, सगमा स्कूल के पास , वार्ड 13 , डबरा
सामाजिक कार्यकर्ता-
(ग)
सदस्य 1. श्री प्रदीप माहेश्वरी , गुप्तापुरा , डबरा , अध्यक्ष, भारत विकास परिषद्
सदस्य 2. श्री पवन अग्रवाल, पवन आर्ट अग्रसेन चौराहा, डबरा, सदस्य लासेंस क्लब , डबरा
(घ) शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि-
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, डबरा
सदस्य 2. क्षेत्रीय संगठक, आदिम जाति कल्याण विभाग , डबरा
सदस्य 3. तहसीलदार, तहसील डबरा
(ङ) वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि-
सदस्य शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, डबरा
सदस्य (ट) सदस्य सचिव
श्रम निरीक्षक
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम की धारा 14 में दिये गये कृत्यों को सम्पादित करेगी .
बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड घाटीगांव, जिला ग्वालियर
क्र. बफ- बंधक श्रम- श्रम - ग्वा. 2014-72.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत मैं , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्वालियर बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, घाटीगांव का निम्नानुसार गठन करता हूं:-
अध्यक्ष (क) अनुविभागीय अधिकारी एवं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, घाटीगांव
(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य-
सदस्य 1 . श्री राजेलाल पुत्र रमैया, निवासी नयापुरा , घाटीगांव , बिरला नगर, ग्वालियर
सदस्य 2. श्री बेदूराम आदिवासी पुत्र धना, निवासी मोहना
सदस्य 3. श्री अशोक पुत्र तीतुरिया , जाटव बरई
(ग) सामाजिक कार्यकर्ता-
सदस्य 1. श्री संदीपसिंह सौलंकी पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी रायपुर
सदस्य 2. श्री राघवेन्द्र मिश्रा पुत्र श्री देवेन्द्रदत्त मिश्रा , निवासी बरई
सदस्य 3. श्रीमती मंजुलता मिश्रा पत्नी श्री राघवेन्द्र मिश्रा, निवासी बरई [भाग 1 2250
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि-
(घ)
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद, बरई
सदस्य 2. क्षेत्रीय संगठक, आदिम जाति कल्याण विभाग
सदस्य 3. तहसीलदार, घाटीगांव
(ङ)
सदस्य वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि- शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बरई
(ट) सदस्य सचिव श्रम निरीक्षक
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम की धारा 14 में दिये गये कृत्यों को सम्पादित करेंगी.
बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड भितरवार
क्र. बफ- बंधक श्रम- श्रम - ग्वा. 2014-73 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम , 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत मैं, पी . नरहरि, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्वालियर बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, भितरवार का निम्नानुसार गठन करता हूं:-
अध्यक्ष (क) अनुविभागीय अधिकारी एवं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, भितरवार
( ख) अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के सदस्य-
सदस्य 1 . श्रीमती मुन्नीबाई जाटव, निवासी ग्राम किठौंदा
सदस्य 2. श्री मुन्ना आदिवासी, ग्राम श्यामपुर
सदस्य 3. श्री भगवानसिंह परिहार, ग्राम सहारन
(ग) सामाजिक कार्यकर्ता-
सदस्य 1. श्री राजेन्द्र दिर्गरा, भितरवार
सदस्य 2. श्री दीपक मोदी, भितरवार
(घ) शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि-
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, भितरवार
सदस्य 2. क्षेत्रीय संगठक, आदिम जाति कल्याण विभाग , भितरवार
सदस्य 3. तहसीलदार , तहसील भितरवार
सदस्य (ङ) वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि- शाखा प्रबंधक , सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भितरवार
सदस्य (ट) सदस्य सचिव श्रम निरीक्षक
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम की धारा 14 में दिये गये कृत्यों को सम्पादित करेंगी .
पी. नरहरि, कलेक्टर.
2251 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
बुरहानपुर , दिनांक 21 मई 2014
क्र. न्या.लि.- बंधक श्रमिक- आठ - 549-58.- बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13 (2 ) के प्रावधान के अन्तर्गत बंधक श्रमिक के कल्याण हेतु निम्नानुसार " जिला स्तरीय सतर्कता समिति बुरहानपुर " का गठन किया जाता है. " मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तिथि से गठित समिति का कार्यकाल 02 ( दो ) वर्ष का होगा :-
जिला सतर्कता समिति, जिला बुरहानपुर [धारा 13( 2 ) अनुसार ]
अध्यक्ष
कलेक्टर, बुरहानपुर (मध्यप्रदेश )
(क)
( 1 ) पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर
(ख) तीन सदस्य ग्रामीण विकास से संबंधित जिनका राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित किया गया है .
(2 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बुरहानपुर
(3 ) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, बुरहानपुर.
( 1 ) श्री भगवानजी जाधव, निवासी लालबाग , जिला बुरहानपुर
(2 ) श्रीमती संध्या दीपक श्रीमाली, निवासी नेपानगर, जिला बुरहानपुर (ग ) दो सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता व बुरहानपुर जिला निवासी हैं . (एक महिला सदस्य)
(1 ) श्री अनारसिंह सोलंकी ( एस.टी. ) , निवासी बोरी बुजुर्ग , जिला बुरहानपुर.
(घ) तीन सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं व बुरहानपुर जिले के निवासी हैं.
(2 ) श्री रामेश्वर सांखला ( अ.जा. ) , निवासी राजपुरा, बुरहानपुर (एक महिला सदस्य)
(3 ) श्रीमती कमलाबाई रामकिशन जामदेकर ( एस.टी. ) , निवासी ग्राम तुकईथड, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर.
( 1 ) प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, बुरहानपुर (ङ) एक जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता हैं.
बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 3 ) के प्रावधान के अन्तर्गत बंधक श्रमिक के कल्याण हेतु निम्नानुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति " बुरहानपुर एवं नेपानगर, जिला बुरहानपुर का गठन किया जाता है. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने की तिथि से गठित समितियों का कार्यकाल 02 ( दो ) वर्ष का होगा : -
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
[धारा 13 (3) अनुसार ]
(क) अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बुरहानपुर ( मध्यप्रदेश)
( 1 ) नगर पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर
(ख) तीन सदस्य ग्रामीण विकास से संबंधित जिनका राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित किया गया है.
(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) .
(3 ) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि अनुविभाग , बुरहानपुर 2252
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
(
ग ) दो सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता व बुरहानपुर जिला निवासी हैं.
(एक महिला सदस्य)
(
घ) तीन सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं व बुरहानपुर जिले के निवासी हैं
(एक महिला सदस्य)
( ङ) एक अधिकारी जिसे धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हों.
(च) एक सदस्य जो अनुविभाग के वित्तीय एवं प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है .
( 1 ) श्री प्रभाकर महाजन, निवासी मालीवाड़ा, बुरहानपुर ( 2) श्रीमती साधना पवार, निवासी नया मोहल्ला, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर.
(1 ) श्री रामसिंह पालवी ( अ.ज.जा. ) , निवासी अमुल्ला, जिला बुरहानपुर.
(2) श्री रवि काकड़े , निवासी शिवाजी नगर, लालबाग, बुरहानपुर ( 3 ) श्रीमती सुनंदा संजय दादू ( एस.सी. ) , निवासी देड़तलाई , जिला बुरहानपुर.
( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अनुविभाग , बुरहानपुर ( 1 ) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बुरहानपुर
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति नेपानगर , जिला बुरहानपुर
[धारा 13( 3 ) अनुसार ]
(क) अध्यक्ष
(
ख) तीन सदस्य ग्रामीण विकास से संबंधित जिनका राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित किया गया है.
(ग ) दो सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता व
अनुविभाग निवासी हैं.
(एक महिला सदस्य)
(घ) तीन सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं व अनुविभाग के निवासी हैं.
(एक महिला सदस्य)
(ङ) एक अधिकारी जिसे धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त और अनुविभाग में कार्यरत हों.
(च) एक सदस्य जो अनुविभाग के वित्तीय एवं प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है .
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नेपानगर, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) .
( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , नेपानगर, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर .
(2 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, खकनार (मध्यप्रदेश) .
(3 ) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, खकनार, जिला बुरहानपुर (1 ) श्री राजु लोचन मिश्रा, निवासी नेपानगर, जिला बुरहानपुर (2) श्रीमती शिखा संजय विजयवर्गीय , निवासी नेपानगर, जिला बुरहानपुर.
(1 ) श्री किसन धांडे ( एस.टी. ) , निवासी घघरला, जिला बुरहानपुर.
(2) श्री संजय अहिरे ( एस.सी. ) , निवासी नेपानगर, जिला बुरहानपुर.
(3 ) श्रीमती सरला प्रवीण काटकर, निवासी नेपानगर, बुरहानपुर ( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नेपानगर, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश ).
( 1 ) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, खकनार
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.
2253 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 9 जून 2014
क्र. 96-5अ- एस.सी.-2-14.- एतद्वारा , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, सतना, जिला सतना के लिए माननीय श्री शंकरलाल तिवारी, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, सतना के प्रस्तावानुसार निम्नानुसार विधायक के प्रतिनिधि का नामनिर्दिष्ट किया जाता है : -
प्राप्त प्रस्ताव
पद जिसके लिये नामनिर्दिष्ट किये गये क्र. नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता
प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति, सतना
माननीय विधायक, वि.स.क्षे. ,
सतना
1 श्री राजेन्द्र शर्मा पिता श्री रामलाल शर्मा, कृषि उपज मण्डी, सतना
क्र. 97-5अ- एस.सी. -2-14.- एतद्वारा , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, अमरपाटन, जिला सतना के लिए माननीय डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह , विधायक, विधान सभा क्षेत्र, अमरपाटन के प्रस्तावानुसार निम्नानुसार विधायक के प्रतिनिधि का नामनिर्दिष्ट किया जाता है :-
प्राप्त प्रस्ताव
पद जिसके लिये नामनिर्दिष्ट किये गये क्र. नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता
1
प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति, अमरपाटन.
माननीय विधायक, वि.स.क्षे. , अमरपाटन .
श्री सनत कुमार जैन पिता श्री सोमचन्द्र जैन, निवासी अमरपाटन, वार्ड क्र. 15, अमरपाटन, जिला सतना, म . प्र.
एम. एल. मीणा, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, श्रम, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश
उमरिया , दिनांक 10 जून 2014
क्र. 146-149- श्रम वि.- 2006 .- बंधक श्रम प्रथा अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिये जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है :-
(क) अध्यक्ष
प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, जिला कार्यालय, उमरिया, म. प्र.
( 1 ) श्री शिवनारायण सिंह छादा कला, नौरोजाबाद (ख) 3 (तीन ) सदस्य अनुसूचित जनजाति व जिले के निवासी हों.
( 2) श्री संग्राम सिंह, मझुआ टोला करकेली (बस्ती)
(3 ) श्री श्याम सिंह/ श्री गयादीन सिंह, ग्रा. कुचवाही, पो. ताला, तह. मानपुर .
( 1 ) श्रीमती रंजना दीक्षित ( अधिवक्ता ) , वार्ड नं. 10, उमरिया (ग) सामाजिक कार्यकर्ता
(2 ) श्री अंशू भट्ट/ श्री संतोष भट्ट ( अधिवक्ता) , वार्ड नं. 10 , उमरिया.
(घ) राज्य शासन द्वारा नामांकित 3 अधिकारी
( 1 ) पुलिस अधीक्षक , जिला उमरिया
(2 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया
(3 ) सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण , शाखा उमरिया (ङ) वित्तीय संस्था का प्रतिनिधि
( 1 ) लीड बैंक मैनेजर, जिला उमरिया.
सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , कलेक्टर.
2254
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश
नीमच , दिनांक 11 जून 2014
क्र. बंधक श्रमिक-2014-422 .- प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक- 589-2014-ए- सोलह, भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम , 1976 की धारा 13 के अनुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति, नीमच का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-
जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला नीमच
अध्यक्ष/सदस्यों के नाम
(2)
पद (3) क्र. (1)
अध्यक्ष 1 कलेक्टर
सदस्य 2 पुलिस अधीक्षक
सदस्य 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत
सदस्य 4 जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग
अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य
सदस्य 5 श्री कैलाश पिता रमेशचन्द्र बोरीवाल, नि. नीमच
सदस्य 6 श्री पन्नालाल पिता मोतीलाल, नि. मोडी, तह. जावद
सदस्य 7 श्री महेश पिता नानूराम बजेरिया, नि. ग्राम पालरी , तह. मनासा
सामाजिक कार्यकर्ता
सदस्य 8 श्री चतरसिंह पिता मदनसिंह जी राजपूत , नि. नीमच
सदस्य 9 श्री पंकज पिता पवनजी दुबे , निवासी नीमच
सदस्य 10 प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, नीमच
नीमच, दिनांक 13 जून 2014
क्र. बंधक श्रमिक- 2014-433.- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक- 589-2014- ए- सोलह, भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम , 1976 की धारा 13 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड नीमच का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति , नीमच
अध्यक्ष/सदस्यों के नाम
(2)
पद (3) क्र. (1)
अध्यक्ष 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नीमच
अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य
सदस्य 2 श्री अनिल पिता श्री भागचंद भील , जेसिंगपुरा, नीमच
3
सदस्य श्री देवचंद पिता श्री बंशीलाल जाटव, नि. जेसिंगपुरा , नीमच
4
सदस्य श्री यशवंत पिता श्री बालाराम यादव , निवासी नीमच
सामाजिक कार्यकर्ता
सदस्य 5 श्री हरिश पिता श्री बाबूलाल मंगल , नूतन स्कूल के पास, नीमच
सदस्य 6 श्री निलेश पिता श्री बंशीलाल पाटीदार, नीमच
7
सदस्य तहसीलदार, नीमच
सदस्य 8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , नीमच
सदस्य 9 अनुविभागीय अधिकारी ( कृषि) , नीमच
10
सदस्य प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, नीमच 2255 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. बंधक श्रमिक - 2014-440.- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक- 589-2014 - ए - सोलह, भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम , 1976 की धारा 13 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड मनासा का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति , मनासा
पद क्र.
अध्यक्ष/सदस्यों के नाम
(2)
(3) (1)
अध्यक्ष 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मनासा
अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य
2
सदस्य श्री कालूराम पिता श्री खेमाजी, निवासी ग्राम कंजार्डा
3
सदस्य श्री नानालाल पिता श्री भेरूलाल , निवासी ग्राम धाकड़खेड़ी
4
सदस्य श्री हीरालाल पिता श्री गौरीलाल भांभी , ग्राम धरवाड़ , तह. मनासा
सामाजिक कार्यकर्ता
5
सदस्य श्री केशव पिता श्री रामचन्द्र उपाध्याय , नि. अक्षत नगर, मनासा
सदस्य 6 श्री कैलाश पिता श्री जगन्नाथ पाराशर, नि. ग्राम. कंजार्डा मनासा
7
सदस्य तहसीलदार, मनासा
8
सदस्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनासा
सदस्य 9 अनुविभागीय अधिकारी ( कृषि ) , मनासा
10
सदस्य प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, मनासा
क्र. बंधक श्रमिक- 2014-447.- प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक- 589-2014- ए- सोलह, भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम , 1976 की धारा 13 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड जावद का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, जावद
पद अध्यक्ष/सदस्यों के नाम
(2)
(3) क्र. (1)
अध्यक्ष 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जावद
अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य
2
सदस्य श्री विनोद पिता श्री बाबूलाल, नि. ग्रा. कोज्या, तह. जावद
सदस्य 3 श्री बाल किशन पिता श्री गिरधारीलाल, नि. ग्रा. तारापुर
सदस्य 4 श्री मुकेश पिता श्री ब्रदीलाल, नि.ग्रा. तारापुर
सामाजिक कार्यकर्ता
5
सदस्य श्री अशोक पिता श्री मदनलाल, नि. जावद
सदस्य 6 श्री संजय नामदेव पिता श्री घनश्याम नि. कसेरा बाजार , जावद
7
सदस्य तहसीलदार, जावद
8
सदस्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , जावद
9
सदस्य अनुविभागीय अधिकारी ( कृषि ) , जावद
सदस्य 10 प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, जावद
विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर.
2256
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश
खण्डवा, दिनांक 12 जून 2014
क्र. क- न्या.लि.- बंधक- 2014-422-480.- बंधक श्रमिक तथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13 (3 ) के प्रावधानों के अनुसार जिला खण्डवा में जिला सतर्कता समिति एवं उपखण्डीय सतर्कता समितियों का पुनर्गठन वर्ष 2014 में नामित तिथि से दो वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :-
जिला सतर्कता समिति धारा 13( 2 ) जिला खण्डवा
(अ) एक सभापति
(ब ) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो खण्डवा जिले के निवासी है .
(एक महिला सदस्य)
(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो खण्डवा जिले के निवासी हैं.
(द) तीन शासकीय सदस्य
(इ) एक वित्तीय संस्था प्रतिनिधि
जिला दण्डाधिकारी , खण्डवा
( 1 ) श्री रामलाल पिता गणपत गोलकर ( अ.ज.जा. ) मु. धरोना, पो. आरूद. तह. पंधाना, जिला खण्डवा.
(2) श्री जगदीश पिता गणपत ऐकले ( अ.जा. ) मु. पो. पंधाना, जिला खण्डवा.
( 3 ) श्रीमती हंसमुखी पति श्री भगवानसाय जोशी पडावा रोड, खण्डवा, जिला खण्डवा.
( 1 ) श्री धर्मेन्द्र पिता फकीरचंद बजाज बॉम्बे बाजार, खण्डवा (2 ) श्री ब्रजेश पिता जगदीशप्रसाद त्यागी , माता चौक, खण्डवा (1 ) पुलिस अधीक्षक, खण्डवा
(2 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खण्डवा (3 ) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, खण्डवा.
( 1 ) अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, आनंदनगर, खण्डवा
उपखण्डीय सतर्कता समिति धारा 13( 3 ) उपखण्ड, खण्डवा
(अ) एक सभापति
(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी है. (एक महिला सदस्य )
(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी है (द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित है .
(इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अंतर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है .
अनुविभागीय दण्डाधिकारी , खण्डवा
( 1 ) श्री रामसिंह पिता स्व. नयनसिंह रावत ( अ.ज.जा. ) वत्सला विहार खण्डवा, जिला खण्डवा.
(2) श्री नन्दलाल पिता श्यामलाल कटारे ( अ.जा. ) माताचौक खण्डवा, जिला खण्डवा.
(3) श्रीमती अनिता पति श्यामदास शाह बाम्बे बाजार, खण्डवा (1 ) श्री भानुप्रतापसिंह पिता श्रीरामसिंह ग्राम कोटवाड़ा, जिला खण्डवा.
(2) श्री पंकज पिता शंकरलाल गुप्ता, ग्राम कालमुखी, जिला खण्डवा.
( 1 ) तहसीलदार, खण्डवा
(2) अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , खण्डवा
(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ज.पं. , खण्डवा
( 1 ) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा भाग 1 ]
2257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
उपखण्डीय सतर्कता समिति धारा 13( 3 ) उपखण्ड, नया हरसूद ( छनेरा )
(अ) एक सभापति
(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी है .
(एक महिला सदस्य )
(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी है (द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित है.
(इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अंतर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है.
उपखण्डीय सतर्कता समिति धारा 13( 3 ) उपखण्ड, पंधाना
(अ) एक सभापति
(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी है. (एक महिला सदस्य)
(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी है (द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित है.
(इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अंतर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है .
उपखण्डीय सतर्कता समिति धारा 13( 3 ) उपखण्ड, पुनासा
(अ) एक सभापति
(ब ) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी है. (एक महिला सदस्य)
अनुविभागीय दण्डाधिकारी , नया हरसूद ( छनेरा ) (1 ) श्री बाबुलाल पिता सानू ( अ.ज.जा. ) , निवासी ग्राम बोरखेड़ा, तह. हरसूद , जिला खण्डवा.
( 2 ) श्री मनोहर गाडगे ( अ.जा. ) , निवासी सिरपुर, तह. खालवा, जिला खण्डवा.
(3 ) श्री मनोहर पिता मांगीलाल , ग्राम डोटखेड़ा, तह. खालवा, जिला खण्डवा.
( 1 ) श्री जगदीश कुमार, निवासी खालवा, तह. हरसूद, जिला खण्डवा.
(2) श्री दीपक शर्मा , निवासी हरसूद, तह. हरसूद, जिला खण्डवा ( 1 ) तहसीलदार हरसूद
(2) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, हरसूद.
( 3 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जि.पं. , हरसूद
( 1 ) प्रबंधक, सहकारी संस्था, नया हरसूद ( छनेरा ) जिला खण्डवा अनुविभागीय दण्डाधिकारी , पंधाना
( 1 ) श्री प्रकाश पिता ताराचंद एकले , पंधाना
(2 ) श्री सेवकराम पिता रूखडू भील, पंधाना
(3 ) श्रीमती आशाबाई पति शंकर, निवासी कुसुबिया, तह. पंधाना, जिला खण्डवा.
( 1 ) श्रीमती ज्योति पति सुनील जायलवाल, पंधाना ( 2) श्री सौरभ पिता हरिओम गंगराड़े , पंधाना
( 1 ) थाना प्रभारी , पंधाना
(2 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ज.पं. , पंधाना
(3 ) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , पंधाना
( 1 ) प्रबंधक, कापरेटिव्ह बैंक, शाखा पंधाना, जिला खण्डवा अनुविभागीय दण्डाधिकारी , पुनासा
( 1 ) श्री जव्हारीलाल पिता मनोहर ( अ.ज.जा. ) , ग्राम केलवा बुजुर्ग , जिला खण्डवा.
(2) श्री गंगाराम पिता राजाराम ( अ.जा. ) ग्राम मोरघड़ी, जिला खण्डवा.
(3 ) श्रीमती अनीता पति सुरेश श्रीवास्तव , वार्ड क्रमांक 1 , मूंदी, जिला खण्डवा.
2258
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी हैं (1 ) श्री शिवराजसिंह पिता मनोहरसिंह चौहान , ग्राम भारतवाड़ी, जिला खण्डवा.
(2) श्री हरी पिता द्वारकाप्रसाद पाटीदार, निवासी पुनासा, जिला खण्डवा.
( 1 ) अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , पुनासा (द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित है.
( 2 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ज.पं. , पुनासा
(3) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , कृषि विभाग अनुभाग, पुनासा
( 1 ) उप कोषालय अधिकारी , नर्मदानगर , जिला खण्डवा (इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अंतर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है.
शिल्पा गुप्ता, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 25 जून 2014
क्र. बंधक - श्रम - 2014-1046.- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग , भोपाल , मंत्रालय , भोपाल का पत्र क्रमांक 1858-1999- 13- ए-16 - भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2013 में दिये गये निर्देशानुसार मैं, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , खरगोन, जिला खरगोन में बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम , 1976 की धारा 13 उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूँ : -
अनुसूची
जिला स्तरीय सतर्कता समिति
जिले का नाम
पद
नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम
क्र.
(3)
(4) (1)
(2)
1
अध्यक्ष खरगोन
(क) जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
(ख) पुलिस अधीक्षक
सदस्य
(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत
सदस्य
(3 ) सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण
सदस्य
(4) महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक खरगोन
(ग ) अनुसूचित जनजाति
सदस्य
( 1 ) श्री वेस्ता पटेल , झिरन्या ( मो . 9424059004)
सदस्य
(2) श्री गजेनु पटेल, बिस्टान ( मो. 9425415273 )
( घ) अनुसूचित जाति
सदस्य
( 1 ) श्री रितेश पिता जगदीश रोकड़े (मो. 9425087261 )
(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता
सदस्य
( 1 ) श्री दशरथसिंह पटेल, सानेडा, कसरावद ( मो. 9826493191 )
सदस्य
(2 ) श्री रणजीतसिंह डंडीर, ज्योती नगर खरगोन
(मो. 9425333307 ) .
(ण) वित्तीय साख संस्था
सदस्य
( 1 ) महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मार्यादित , खरगोन 2259 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
अनुसूची
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति
पद
नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम
क्र. जिले का नाम
(3)
(4) (2)
(1)
अध्यक्ष 1
खरगोन
( 1 ) अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खरगोन
सदस्य
अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस )
(2 )
सदस्य
(3 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पंचा . खरगोन
सदस्य
(4 ) अनुविभागीय अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
(ग) अनुसूचित जनजाति
सदस्य
( 1 ) श्री विनोद पिता अर्जुन सिंह, बी-12 , लक्ष्मीनगर, खण्डवा
रोड, खरगोन.
सदस्य
(2 ) बापुसिंह पिता सरक्षासिंग परिहार, नागझिरी
(घ ) अनुसूचित जाति
सदस्य
( 1 ) श्री नरेन्द्र पिता रमेश कोचले , जामली
(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता
सदस्य
( 1 ) श्री दिनेश पिता ऐडुजी, टेमला
सदस्य
(2 ) श्री राजाराम पिता नाना , इच्छापुर
सदस्य
(1 ) शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मार्यादित , खरगोन
अनुसूची
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति
पद जिले का नाम
नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम
क्र.
(3)
(4) (2)
(1)
अध्यक्ष 2
( 1 ) अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बड़वाह
बड़वाह
सदस्य
(2 ) अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , बड़वाह
सदस्य
(3 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ज.पंचा. बड़वाह
सदस्य
(4 ) अनुविभागीय अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी सेवा महेश्वर
अनुसूचित जनजाति
सदस्य
( 1 ) श्री कालुराम कनासे, ग्राम थरवर, बड़वाह
सदस्य
(2 ) श्री सखाराम, बड़गांव, तह. सनावद
अनुसूचित जाति
सदस्य
( 1 ) श्री भागीरथ मालेकर, सालीखेड़ा, तह. बड़वाह
(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता
सदस्य
(1 ) श्री सुभाष पिता नरहरी पुराणिक, बड़वाहा
सदस्य
(2 ) श्री भारतसिंह पंवार, बासवा, तह. सनावद
(ण) वित्तीय साख संस्था
(1 ) शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मार्यादित , बड़वाह सदस्य 2260
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
अनुसूची
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति
पद जिले का नाम
नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम
क्र.
(3)
(4) (1)
(2)
अध्यक्ष 3
कसरावद
(1 ) अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कसरावद
सदस्य
(2) अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , मण्डलेश्वर
सदस्य
(3 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ज.पंचा. कसरावद
सदस्य
(4) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , कसरावद
अनुसूचित जनजाति
सदस्य
( 1 ) श्री रेमसिंह पिता मालसिंह चौहान , भोपालपुरा , तह . कसरावद.
सदस्य
(2 ) श्री राजेन्द्र पिता गोविंद सागवी, तह. कसरावद
अनुसूचित जाति
सदस्य
( 1 ) श्री कालू पिता डालुराम, खामखेड़ा, तह. कसरावद
(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता
सदस्य
(1 ) श्री प्रकाश रायली , कसरावद
सदस्य
(2 ) श्री महादेव पटेल, बालसमुद, तह. कसरावद
(ण) वित्तीय साख संस्था
( 1 ) शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मार्यादित, कसरावद सदस्य
अनुसूची
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति
पद जिले का नाम
नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम
क्र.
(4)
(3)
(2)
(1)
अध्यक्ष 4
मण्डलेश्वर
(1 ) अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मण्डलेश्वर
सदस्य
(2 ) अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस )
सदस्य
(3 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ज.पंचा. महेश्वर
सदस्य
(4) अनु. अधिकारी , कृषि महेश्वर
अनुसूचित जनजाति
सदस्य
( 1 ) श्री मंशाराम गेंदालाल, ग्राम काछीकुआ, महेश्वर
सदस्य
(2) श्री सीताराम बिशन , मेलखेड़ी, तह. महेश्वर
अनुसूचित जाति
सदस्य
( 1 ) श्री संतोष बोखार , ग्राम पाडल्या खु. , महेश्वर
(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता
सदस्य
( 1 ) श्री पी. के. गुप्ता , बाजार चौक, महेश्वर
सदस्य
(2 ) श्रीमती तरूणा तंवर, मण्डलेश्वर
(ण) वित्तीय साख संस्था
सदस्य
( 1 ) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मार्यादित , मण्डलेश्वर 2261 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
अनुसूची
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति
जिले का नाम
नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम
क्र.
पद
(3)
(2)
(4) (1)
5
भीकनगांव
अध्यक्ष
(1 ) अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भीकनगांव
सदस्य
(2) अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस )
सदस्य
(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पंचा. भीकनगांव
सदस्य
(4) अनुविभागीय अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी
अनुसूचित जनजाति
सदस्य
( 1 ) श्री आशाराम गुलाबसिंह बिल्लौरे, झिरन्या
सदस्य
(2 ) श्री विजेन्द्र सिसौदिया, झिरन्या
अनुसूचित जाति
सदस्य
(1 ) श्री मेवालाल पिपल्दे, भीकनगांव
(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता
सदस्य
( 1 ) श्री विपदसिंह सोलंकी, भीकनगांव
सदस्य
(2 ) श्री सुरेन्द्रसिंह पंवार, नुरीयाखेड़ी, भीकनगांव
(ण) वित्तीय साख संस्था
सदस्य
(1 ) शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, भीकनगांव
नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला उज्जैन ( म. प्र. )
उज्जैन, दिनांक 26 जून 2014
क्र. - स्था. निर्वा. - मण्डी- 12 - स्टोर- 26-2014-294.- एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 11 के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत कॉलम 3 में दर्शित सहकारी विपणन समिति, मर्यादित के निम्न सदस्यों को कालम दो में दर्शित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
क्र.
मण्डी समिति का नाम
सहकारी विपणन समिति मर्यादित
(2)
(3)
(1)
श्री आनन्दीलाल जैन, अध्यक्ष, सह. विपणन समिति, उज्जैन कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन 1
श्री भगवान सिंह, उपाध्यक्ष सह विप . एवं प्रक्रिया समिति, बड़नगर 2 कृषि उपज मण्डी समिति, बड़नगर
श्री गुमान सिंह राजपूत, सह. विप. संस्था मर्या. , महिदपुर 3 कृषि उपज मण्डी समिति, महिदपुर
श्री सोदान सिंह सिसोदिया, विप. सह. संस्था मर्या. , तराना 4 कृषि उपज मण्डी समिति, तराना
श्री लालसिंह - भेरूसिंह जी, संचालक, सह. विप. संस्था, खाचरोद 5 कृषि उपज मण्डी समिति, खाचरोद
श्री युवराज सिंह- लक्ष्मणसिंह, संचा. सह. विप. संस्था, खाचरोद 6 कृषि उपज मण्डी समिति, नागदा
श्री करणसिंह- देवजी, संचालक सह . विप. संस्था, खाचरोद 7 कृषि उपज मण्डी समिति, उन्हेल
बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) .
[ भाग 1 2262
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर, मध्यप्रदेश
जबलपुर, दिनांक 28 जून 2014
क्र. 1574- क्षे.प.अ. - 2014.- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात, जबलपुर के प्रस्ताव अनुसार जबलपुर नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर जन सुरक्षा एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आटो स्टैंड घोषित किया जाना है.
अतः मैं, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 117, 127 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 203 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को आटो स्टैण्ड हेतु घोषित करता हूँ:-
देशबन्धु काम्पलेक्स के बाजू से नाले के ऊपर कंक्रीट पर आधे हिस्से पर ( नौदरा चौक ) 1.
तीन पत्ती पेट्रोलपंप के बाजू से 2.
3. सेन्ट नार्वट स्कूल के बाजू से पेट्रोल पम्प के सामने
4. मालगोदाम चौराहा
5. दीनदयाल बस स्टैण्ड के सामने
6. रांझी पुलिस पेट्रोल पम्प के पास
7. दमोह नाका बस स्टैण्ड
8. रामपुर चौक
9. ग्वारीघाट
10. आधारताल तिराहा
11. रद्दी चौकी तिराहा
12. रानीताल स्टेडियम के पास
आदेश का पालन पुलिस अधीक्षक, जबलपुर यातायात पुलिस के माध्यम से करावें तथा उक्त स्थानों पर " आटो स्टैंड " संकेत चिन्ह नगर निगम, जबलपुर के माध्यम से लगाये जावें तथा आदेश का प्रचार - प्रसार किया जावे.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
क्र. 1575 - क्षे.प.अ. - 2014.- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात, जबलपुर के प्रस्ताव अनुसार जबलपुर नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर जन सुरक्षा एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के पार्किंग स्थल घोषित किया जाना है.
अतः मैं, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 , 127 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 203 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की पार्किंग हेतु घोषित करता हूँ :-
( 1 ) दो पहिया वाहन पार्किंग स्थल :
1. अंगद शॉप से राजन शैल फोटो कापी तक
(कार्तिक होटल के दूसरी ओर ) 2. डोमिनो पिज्जा के सामने
( रसल चौक के पास )
(रसल चौक के पास )
3. रूपकला स्टूडियों से मकसूद शॉकप तक
( रसल चौक के पास )
4. अमर शॉकप से गुरूनानक किराना तक
5. पारूमल ज्वेलर्स से सनबीन तक
( रसल चौक के पास )
( रसल चौक के पास )
6. नीरज पेथोलाजी से एशियन सिल्क शॉप तक
(रसल चौक के पास )
7. जबलपुर आटो डील से करन शूज तक
(रसल चौक के पास )
8 . होंडा शोरूम के समाने
(सिविक सेन्टर)
9. बाटा शो रूम से विजय स्टोर्स तक भाग 1 ]
2263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
10. मनी मेडीकोज से नौदरा ब्रिज पुलिस चौकी तक 11 . सुपर हैण्डलूम से विषम मोबाइल तक 12. सेन्टर प्लाजा के सामने
13. ऊषा ईन्टरप्राइजेस से आर. के. पैथोलाजी तक 14. शबनम हर्वल से इलेवन हाट बेकर्स तक 15. गुलाटी पेट्रोल पंप से गुरूद्वारा रोड
16. गुलाटी पेट्रोल पंप से अजय क्लासेस तक 17. गुलाटी पेट्रोल पंप तिराहे से तारा ज्वेलर्स तक (2) चार पहिया वाहन पार्किंग :
1. नगर निगम कार्यालय के सामने दोनों ओर रोड साइड 2. दीक्षित कॉम्पलेक्स से राजन शैल फोटो कापी तक 3. मकसूद शॉकप से होटल अरिहन्त तक 4. गुरूनानक किराना से पारूमल ज्वेलर्स तक 5. रसल चौक पुलिया से नीरज पैथोलाजी तक 6. महर्षि विद्यालय से हर्ष ऑटो डील
7 . नमन आटो डील से कुबेर ऑटो डील तक 8. बाटा शोरूम से देना बैंक तक
9. अनुश्री के सामने से मनी मेडीकोज तक 10. विषम मोबाइल से पंचाली गारमेन्ट तक 11. मुलतानी होजरी के सामने
12. आर. के. पैथोलाजी से ऊषा तक
13. सीआईएमआईटी से करी हाउस
14. कार्तिक हॉटल से बिरला सनलाईट
15. कलेक्ट्रेट बाउण्ड्रीवाल से लगकर
16. गुलाटी पेट्रोल पम्प से गुरूद्वारा तक
17. अजय क्लासेस से राधाकृष्ण ज्वेलर्स तक 18. तारा ज्वेलर्स से कपूर क्रासिंग तक
19 . मॉडल रोड के दोनों ओर पार्किंग लाईन डालकर 20. कलेक्ट्रेट से पुलिस कन्ट्रोल रूम ओमती तक (3) मिश्रित पार्किंग स्थल :
1. बालाजी गमला स्टैण्ड से महापौर बंगले तक 2. मढ़ाताल नायडू व्यायाम शाला के पास (राजीवगांधी चौक नौदरा )
(राजीव चौक के पास)
(नौदरा ब्रिज के पास )
(मालवीय चौक के पास )
(सिविक सेन्टर चौपाटी के सामने )
( गुलाटी पंप के रोड के दूसरी ओर गोरखपुर ) (गुलाटी पंप के रोड के दूसरी ओर गोरखपुर ) (नगर निगम के दोनों ओर )
(कार्तिक होटल के दूसरी ओर )
(रसल चौक के पास )
(रसल चौक के पास )
(रसल चौक के पास )
(पुल नं. 4 के पास )
(पुल नं. 4 के पास )
(सिविक सेन्टर मढ़ाताल )
(सिविक सेन्टर मढ़ाताल )
(राजीव गांधी चौक)
(ज्योति टाकीज)
(मालवीय चौक)
(समदडिया मॉल के बाजू से )
(तयैबली चौक)
(हाई कोर्ट चौराहा )
(गोरखपुर)
(गोरखपुर)
(गोरखपुर )
(माडल रोड)
(ओमती)
(सिविक सेन्टर नगर निगम)
(सिविक सेन्टर नगर निगम ) 2264
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
3. अंजूमन स्कूल के सामने वाले मार्केट में 4. मयूर होटल के बाजू से प्रियदर्शनी मार्केट तक 5. समदडिया माल के तीनों तरफ
6. जे. डी. मार्केट समदडिया की तरफ
7. खण्डेलवाल फर्नीचर शो रूम के सामने 8. ओमती से विक्टोरिया जाने वाले मार्ग पर दोनों ओर 9. रोशनी चश्मा से बून चश्में तक
10. देशबन्धु काम्पलेक्स के बाजू से नाले के ऊपर कंक्रीट पर 11. राय फार्मेसी से मिकी फोटो कापी तक 12. होमगार्ड मुख्यालय के सामने
13. इलाहाबाद बैंक चौराहे से सांसद बंगले तक रोड के दोनों ओर
14. श्याम टॉकीज तिराहे से गोलबाजार तक रोड के दोनों बाजू से
15. नेशनल अस्पताल के सामने
16. गोल बाजार के चारों ओर
17. खण्डेलवाल फर्नीचर से प्रेस काम्पलेक्स रोड के दोनों ओर 18 . प्रभु वंदना से साहिल एक्स - रे तक
19. रद्दी चौकी से आधारताल रोड के दोनों ओर 20. रद्दी चौकी से दमोह नाका तरफ रोड के दोनों ओर रानीताल चौक से यादव कालोनी तक रोड के किनारे 21.
22. श्रीनाथ की तलैया
23. सतना बिल्डिंग के रोड के दूसरी तरफ 24. रूपाली शोरूम से बड़ा फुहारा रोड के दोनों ओर 25. बड़ा फुहारा से कमानिया गेट तक
26. विक्टोरिया अस्पताल के रोड के दूसरी ओर (4 ) पूर्व से घोषित पार्किंग को समाप्त करने संबंधी:
(होटल मयुर के सामने )
(सिविक सेन्टर मालवीय चौक )
(सिविक सेन्टर )
(सिविक सेन्टर)
(करम चंद चौक)
(बड़ी ओमती चौक)
(करम चंद चौक)
(आधे हिस्से पर ) ( नौदरा चौक )
(पुलिस कन्ट्रोल रूम के सामने )
(सिविल लाईन)
(सिविल लाईन)
(लार्डगंज)
(लार्डगंज)
(लार्डगंज)
(सिविक सेन्टर)
(सिविक सेन्टर )
(रद्दी चौकी)
(रद्दी चौकी)
(रानीताल)
(मालवीय चौक)
(बड़ा फुहारा)
पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2008 द्वारा यातायात थाना जबलपुर के सामने पार्किंग स्थल घोषित किया गया था लेकिन इस रोड को डिवाइडर डालकर दो हिस्सो में विभक्त किया गया है . इसलिये अब पार्किंग के लिये जगह नहीं बची है, अतः इस घोषित पार्किंग स्थल को समाप्त किया जाता है. इसी तरह लार्डगंज थाने के सामने जगह न होने से घोषित पार्किंग स्थल को समाप्त किया जाता है.
(5) पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2008 को घोषित नो पार्किंग जोन को पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है . अतः नो पार्किंग क्षेत्र समाप्त किया जाता है :-
1. छोटी लाईन फाटक से कटंगा तिराहा 2. मालवीय चौक से करमचंद चौक
3. मालवीय चौक से सुपर मार्केट
4. तुलाराम चौक से बड़ी ओमती
5. बड़े फुहारा से कमानिया गेट
6 . बड़ा फुहारा से लार्डगंज 2265 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
आदेश का पालन पुलिस अधीक्षक, जबलपुर यातायात पुलिस के माध्यम से करावें तथा उक्त स्थानों पर " पार्किंग " संकेत चिन्ह नगर निगम, जबलपुर के माध्यम से लगाये जावें तथा आदेश का प्रचार प्रसार किया जावे.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर- मालवा , मध्यप्रदेश
आगर- मालवा , दिनांक 2 जुलाई 2014
क्र. श्रम - 2014-301 .- बंधक श्रमिक प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 (2 ) एवं 13 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , आगर - मालवा बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं उपखण्डों के लिए बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियां निम्नानुसार गठित करता हूं : -
जिला स्तरीय सतर्कता समिति, आगर-मालवा
अध्यक्ष 1 धारा 13 ( 2) ए- अपर जिला मजिस्ट्रेट
2. धारा 13 ( 2) बी- अजा/ अजजा के सदस्य : -
सदस्य ( 1 ) श्री बलराम भिलाला, नि. कानड़, जिला आगर- मालवा
सदस्य (2) श्री गंगाराम बेगाना, नि. वार्ड क्र. 7 , नलखेड़ा
सदस्य ( 3 ) श्री दुलेचंद्र मालवीय , नि. ग्राम सांगाखेड़ी, तह. बडौद, जिला आगर- मालवा
3. धारा 13 (2 ) सी- जिले के सामाजिक कार्यकर्ता : -
सदस्य (1 ) श्री अजय जैन मारूबर्डिया, नि. बडौद रोड, आगर
सदस्य (2 ) श्री गोवर्धनलाल शुक्ला, नि. वार्ड क्र. 1 , सुसनेर
सदस्य (3) श्रीमती उर्मिला अरोरा, नि. झण्डा चौक, छावनी, आगर
4. धारा 13 ( 2 ) डी- ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य :-
सदस्य (1 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर
सदस्य (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आगर- मालवा
सदस्य (3) जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , आगर- मालवा
5. धारा 13 (2 ) ई - वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य : -
सदस्य ( 1 ) जिला अग्रणी बैंक अधिकारी , आगर-मालवा
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति , उपखण्ड आगर -बडौद
अध्यक्ष 1 धारा 13 ( 3 ) ए- अपर जिला मजिस्ट्रेट , आगर
2. धारा 13 ( 3 ) बी- अजा/अजजा के सदस्य : -
सदस्य ( 1 ) श्री धीरज तंवर , नि. पुराना बस स्टैण्ड, आगर
सदस्य (2 ) श्री रघु समरावथ, नि. ग्राम करनालिया, तह. बडौद, जिला आगर - मालवा
(3 ) श्री गोवर्धन मालवीय, नि. ग्राम लाला, तह. बडौद, जिला आगर- मालवा सदस्य 3. धारा 13 ( 3 ) सी- जिले के सामाजिक कार्यकर्ता : -
सदस्य ( 1 ) श्री महेन्द्र माहेश्वरी , नि. सदर बजार, छावनी , आगर
सदस्य (2) श्री मनोज जैन , निवासी नाना बाजार, आगर
सदस्य (3 ) श्रीमती चंद्रमाणी परमार, नि. बस स्टैण्ड के पीछे , उज्जैन रोड, आगर 2266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
4. धारा 13 ( 3 ) डी- ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य : -
सदस्य ( 1 ) तहसीलदार, जिला आगर-मालवा
सदस्य (2 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , आगर
सदस्य ( 3 ) सहायक यंत्री, ग्रामीण यंत्रीकी सेवा, आगर
5. धारा 13 ( 2 ) ई - वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य : -
सदस्य ( 1 ) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, आगर
6. धारा 13 ( 2 ) एफ- धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :-
( 1 ) उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आगर .
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड सुसनेर - नलखेड़ा
अध्यक्ष 1. धारा 13 ( 3 )ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुसनेर नलखेड़ा
2. धारा 13 (3 ) बी-अजा/अजजा के सदस्य : -
सदस्य ( 1 ) श्री राधेश्याम जादमे नि. वार्ड क्र. 10 , सुसनेर
सदस्य (2 ) श्री विक्रम कलोनिया, नि. वार्ड क्र 10 , सुसनेर
सदस्य (3 ) श्री हिरालाल देवड़ा, नि. ग्राम लोगड़ी, तह. सुसनेर, आगर
3. धारा 13 ( 3 ) सी- जिले के सामाजिक कार्यकर्ता : -
सदस्य (1 ) श्री रतनसिंह परमार, नि. वार्ड क्र. 10 , सुसनेर
सदस्य (2) श्री संजय कुमार फाफरिया, नि. वार्ड क्र. 5 , नलखेड़ा
सदस्य (3 ) श्रीमती आसमा खाँ पति नौशेर खाँ, नि. वार्ड क्र. 11 , सुसनेर
4. धारा 13 (3 ) डी- ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य :-
सदस्य ( 1 ) तहसीलदार, जिला सुसनेर- नलखेड़ा
सदस्य (2 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सुसनेर - नलखेड़ा
सदस्य (3 ) सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सुसनेर- नलखेड़ा
5. धारा 13 (2) ई - वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य : -
सदस्य ( 1 ) प्रबंधक, को- आपरेटिव बैंक, शाखा, सुसनेर- नलखेड़ा
6. धारा 13 ( 2 ) एफ- धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी : -
( 1 ) उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुसनेर- नलखेड़ा.
डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 2 जुलाई 2014
क्र. क- 1334- भू- अभिलेख-2014.- म. प्र. भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , संहिता की धारा 68, 70, 72, 107, 108 , 109, 110 , 114, 118 , 119 , 120 , 124 , 125 , 129 , 130 , 131 , 243 , 244, 245 तथा 246 के अधीन राजस्व अधिकारी की शक्तियां उक्त संहिता की धारा 108 के अधीन विलीनीकृत ग्राम कुलुवा उर्फ मारूताल के आबादी कृषि भूमि एवं अन्य भूमियों के भू- अभिलेख तैयार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2267 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. एफ- 6-48-2014 - सात- नजूल - राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समय - समय पर जो स्थाई पट्टे जारी किये गये हैं, उनकी अवधि का अवसान हो जाने के बाद भी उनका नवीनीकरण नहीं हो सका है. ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें नवीनीकरण के प्रकरण विचाराधीन हैं किन्तु स्थाई पट्टों की शर्तों का उल्लंघन/अपालन के प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उनका नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है और न ही ऐसी भूमियों पर पट्टावधि का अवसान हो जाने के परिणामस्वरूप पुनर्प्रवेश ( re - entry ) की कार्यवाही की जा रही है . ऐसे मामलों में पट्टेदार निरंतर ऐसी भूमि का उपभोग कर रहा है , दूसरी ओर स्थाई पट्टों का नवीनीकरण नहीं हो पाने के कारण कतिपय पट्टेदार जो अपने पट्टे के भू- खंड को विक्रय , दान या अन्यथा अंतरित करना चाहते हैं, वे भी अंतरण नहीं कर पा रहे हैं. साथ ही भू- भाटक के रूप में शासन को होने वाली निरंतर आय भी अवरुद्ध है.
अतएव समय - समय पर जारी किए स्थाई पट्टे चाहे ऐसे पट्टे तत्कालीन विधि/ अधिनियम/नियम /परिपत्र के अन्तर्गत किसी भी प्राधिकारी के द्वारा दिये गये हों, विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-75 - सात- नजूल-2001 , दिनांक 4-5-2002 एवं समय - समय पर तत्संबंधी जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए स्थाई पट्टों के नवीनीकरण तथा शर्त उल्लंघन के प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :-
स्थाई पट्टों के नवीनीकरण तथा स्थाई पट्टों की शर्त उल्लंघन/अपालन के मामलों के निराकरण की प्रक्रिया - (1) भूमि आवंटन के सभी प्रकरणों में स्थाई पट्टे के नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन के मामलों में इस परिपत्र के अनुसरण में नवीनीकरण एवं उल्लंघन के शमन ( compound ) के लिए जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर " प्राधिकृत अधिकारी " होंगे .
(2) पट्टेदार स्थाई पट्टे की अवधि के अवसान की तारीख से एक वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान कभी भी पट्टे के नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा.
(3) ऐसे मामलों में जहां स्थाई पट्टे की अवधि के अंतिम वर्ष में उप कंडिका ( 2 ) के अनुसार नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, -
(क) प्राधिकृत अधिकारी पट्टावधि के अवसान होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत किए गये नवीनीकरण के आवेदन पर पट्टा नवीनीकरणयोग्य पाये जाने पर विलम्ब के लिए शमन राशि अधिरोपित करेगा;
(ख) विलम्ब के लिए अधिरोपित शमन राशि नियत किए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी प्रकरण के पट्टे की शर्तों के उल्लंघन/अपालन का परीक्षण करते हुए नवीनीकरण के लिए अग्रसर होगा.
(4) प्राधिकृत अधिकारी ऐसे स्थाई पट्टों के विषय में जिनकी अवधि का अवसान हो चुका है, के नवीनीकरण के लिए इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसरण में परीक्षण करते हुए स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही कर सकेगा.
(5) प्राधिकृत अधिकारी पट्टे के नवीनीकरण के लिए नजूल अधिकारी / तहसीलदार नजूल से निम्न बिन्दुओं की जांच कराएगा:-
(क) पट्टेदार द्वारा वार्षिक भू- भाटक जमा किया गया है और इस पर कोई बकाया शेष नहीं है. यदि शेष है तो कब से और वर्तमान तक बकाया राशि का विवरण .
(ख) पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों का पालन किया गया है , यदि किन्हीं शर्तों का उल्लंघन या अपालन पाया जाता है तो उल्लंघन या अपालन का विवरण.
[ भाग 1 2268
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
शर्त उल्लंघन/ अपालन के मामले में चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर के आधार पर भू- खण्ड का मूल्यांकन.
(ग)
(घ) भू-खण्ड का उपयोग विचारण के समय प्रचलित विकास योजना ( मास्टर प्लान ) में नियत प्रयोजन के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं.
(ङ) यदि भूमि उपयोग में परिवर्तन कर शर्त उल्लंघन किया गया है तो ऐसी दशा में भू- खण्ड के पूर्ण या अंश भाग , जिसका भूमि उपयोग परिवर्तित किया गया है, के क्षेत्रफल के विवरण तथा किए जा रहे उपयोग अनुसार भू- खण्ड या अंश भाग का पृथक् पृथक् चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर के आधार पर भू- खण्ड का मूल्यांकन .
(च) पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त के उल्लंघन/ अपालन किए जाने पर ऐसे उल्लंघन/ अपालन के मामले में सक्षम प्राधिकार से शमन स्वीकृत किया गया है अथवा नहीं. यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी के आदेश का विवरण.
(छ) ऐसा अन्य कोई बिन्दु जिसे प्राधिकृत अधिकारी उचित समझे.
( 6) उपरोक्तानुसार प्राप्त जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर यदि प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट है कि स्थाई पट्टे की शर्त का कोई उल्लंघन/ अपालन नहीं हुआ है या शमन स्वीकृत हो चुका है और पट्टेदार पर कोई बकाया शेष नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी आगामी तीस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण करेगाः
परन्तु पट्टे का नवीनीकरण करने के पूर्व प्राधिकृत अधिकारी वार्षिक भू- भाटक को पुनर्निर्धारित करेगा जो पट्टे पर अंतिम निर्धारित भू- भाटक का छः गुना होगा.
(7) स्थाई पट्टों की विभिन्न शर्तों में से किन्हीं शर्तों का उल्लंघन/ अपालन प्रतिवेदित होने पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी पट्टेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण का निराकरण करेगा.
(8) प्राधिकृत अधिकारी निम्न अनुसूची अनुसार शमन राशि लेकर पुनर्प्रवेश ( re -entry ) के अधिकार का त्यजन करते हुए शर्त उल्लंघन के मामलों का निराकरण कर सकेगाः-
अनुसूची
शमन राशि (3)
शर्त उल्लंघन/अपालन का स्वरूप (2)
क्रमांक (1)
1 पट्टावधि अवासन के बाद नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के मामले में विलम्ब माफी के लिए.
प्रत्येक वर्ष के लिए आदेश दिनांक को लागू गाइड - लाइन के आधार पर बाजार मूल्य की 0.1 प्रतिशत राशि. (विलम्ब की गणना पट्टा अवसान तिथि से की जाएगी )
देय बकाया राशि और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा बकाया राशि के 10 प्रतिशत के बराबर शास्ति.
2 देय दिनांक तक भू- भाटक की राशि जमा नहीं किए जाने के मामले में.
प्रति चूक वर्ष के लिए शमन राशि निर्धारण हेतु आदेश दिनांक को लागू गाइड -लाइन के आधार पर बाजार मूल्य की 0.05 प्रतिशत राशि. (चूक अवधि की गणना पट्टा निष्पादन की दिनांक से की जाएगी ) 3 पट्टे में उल्लेखित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के मामले में ( शमन स्वीकृत किए जाने पर पट्टेदार को निर्माण हेतु आगामी तीन वर्ष की अवधि स्वीकृत समझी जाएगी ) .
4
अंतरण दिनांक को लागू गाइड लाइन के आधार पर और यदि तत्समय गाइड - लाइन लागू नहीं रही है तो उस वर्ष की बिक्री छांट के आधार अंतरण की प्रतिबंधित अवधि के भीतर बिना समुचित अनुमति प्राप्त किए दान अथवा विक्रय द्वारा या अन्यथा 2269
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2014
भाग 1 ]
(2)
(3)
(1)
पर संगणित मूल्यांकन का 1 प्रतिशत राशि और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज.
(उत्तरजीविता के आधार पर नामांतरित को छोड़कर ) भू-खण्ड अंतरित किए जाने की दशा में
(अंतरणीय पट्टे के मामलों में ही शमन स्वीकृत किया जाएगा, अन्य मामलों में पुनर्प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी)
अंतरण दिनांक को लागू गाइड लाइन के आधार पर और यदि तत्समय गाइड- लाइन लागू नहीं रही है तो उस वर्ष की बिक्री छांट के आधार पर संगणित मूल्यांकन का 1 प्रतिशत राशि और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज.
5. भू-खण्ड का इस प्रकार अंतरण/अभिहस्तांकन किए जाने पर जिससे कि भू- खंड का विभाजन होता हो या भू- खंड का विभाजन किए जाने की दशा में (ऐसे प्रकरणों में तभी शमन किया जाएगा जबकि तत्समय प्रभावशील विकास योजना के अन्तर्गत भू- खंड का विभाजन अनुज्ञेय हो)
6. यदि प्रयोजन परिवर्तन की अनुमति तत्समय प्रवृत्त प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय है तो ऐसे मामलों में पट्टे में उल्लेखित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने की दशा में.
परिवर्तित प्रयोजन के लिये आदेश की दिनांक को लागू गाइड-लाइन के आधार पर वास्तविक परिवर्तित क्षेत्रफल के संगणित बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत राशि के बराबर प्रब्याजि लेकर और संगणित कुल बाजार मूल्य पर 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भू- भाटक नियत करते हुए.
(वास्तविक परिवर्तित क्षेत्रफल से तात्पर्य है भू- खंड का वह अंश जिसका प्रयोजन परिवर्तन किया गया है ) .
(1 ) मद 6 अनुसार निर्धारित किए जा सकने वाले भू- भाटक की बकाया राशि और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी वसूल किया जाएगा; तथा 7. प्रयोजन परिवर्तन के ऐसे मामले में जिनमें शर्त उल्लंघन कानोटिस दिए जाने पर परिवर्तित प्रयोजन में उपयोग बंद कर भू- खंड मूल प्रयोजन में उपयोग किये जाने की दशा में.
( 2) आदेश की दिनांक को लागू गाइड लाइन के आधार पर बाजार मूल्य की 0.5 प्रतिशत राशि
(9) कंडिका ( 8 ) की अनुसूची की मद क्रमांक 1 एवं मद क्रमांक 3 के लिये ' एक वर्ष ' से तात्पर्य है छः माह या अधिक की अवधि.
(10) कंडिका ( 8 ) की मद क्रमांक 6 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि, -
(क) आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भू- खण्ड में पट्टेदार द्वारा आवासीय उपयोग के साथ - साथ संरचना के 25 प्रतिशत से कम भाग का उपयोग स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा, -
(एक) चिकित्सीय परामर्श एवं विधिक परामर्श जैसे कार्य जो इसकी अर्हता रखता है, परामर्श कक्ष के रूप किया जाता है;
(दो ) ट्यूशन कार्य हेतु किया जाता है ; अथवा
(तीन ) सिलाई - कढ़ाई, पापड़ बड़ी जैसे कुटीर उद्योग हेतु किया जाता है.
तो इसे प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जाएगा :
2270
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2014
परन्तु संरचना या उसके किसी भाग का उपयोग कोटिंग क्लासेस जैसे कार्य हेतु अथवा बुटीक, ब्यूटी पार्रलर जैसे व्यवसाय के लिये उपयोग किया जाता है तो इसे वाणिज्यिक प्रयोजन माना जाएगा.
(ख) आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित भू- खण्ड पर निर्मित संरचना को यदि आवासीय प्रयोजन के लिये किराए दिया जाता है तो इसे प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जाएगा :
परन्तु संरचना के संपूर्ण अथवा अंश भाग का उपयोग चार कक्ष से अधिक वाले गेस्ट हाउस के रूप में किया जाता है तो इसे वाणिज्यिक प्रयोजन में परिवर्तन माना जाएगा.
( 11 ) पट्टे की शर्तानुसार भू- खण्ड में यदि अनुमत आकार से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण किया गया है और ऐसे निर्माण के संबंध में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश एवं नगरीय निकाय की इस बाबत् लिखित अनुमति प्राप्त की गई है तो पट्टे की ऐसी शर्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा .
( 12) कंडिका ( 8 ) में उल्लेखित के सिवाय पट्टे में अंकित किसी अन्य शर्त के उल्लंघन की दशा में प्रकरण का परीक्षण कर कलेक्टर अपने प्रस्ताव सहित प्रतिवेदन , प्रकरण के निराकरण हेतु संभागायुक्त को प्रेषित करेगा, जो गुण- दोष के आधार पर निराकरण करेंगे.
(13) ऐसे मामलों में जिनमें मूल पट्टेदार की मृत्यु हो चुकी है और भू- अभिलेख में विधिवत् नामांतरण की कार्यवाही नहीं कराई गई है , उत्तराधिकारियों द्वारा सर्वप्रथम यथास्थिति उत्तरजीविता या वसीयत के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा. नामांतरण के उपरान्त ही इस कंडिका के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी.
( 14 ) ऐसे मामलों में जिनमें पट्टेदार द्वारा भू- खण्ड का विक्रय, दान या अन्यथा अंतरण किया गया है किन्तु भू- अभिलेख में विधिवत् नामांतरण की कार्यवाही नहीं कराई गई है , अंतरिती द्वारा नामांतरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा. नामांतरण के उपरान्त ही इस कंडिका के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी.
(15) ऐसे मामलों में जिनमें पट्टावधि अवसान के बाद नवीनीकरण कराए बिना ही भू- खण्ड का अंतरण किया गया है, अंतरिती द्वारा नवीनीकरण चाहे जाने पर इस कंडिका के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए सर्वप्रथम मूल पट्टेदार के नाम कल्पित नवीनीकरण स्वीकार करते हुए, तक्रम में अंतरण के आधार पर अंतरिती के नाम से नवीनीकरण किया जाएग.
(16) ऐसे मामलों में जिनमें पट्टावधि के अवसान होने के बाद तीस वर्ष या उससे भी अधिक अवधि बीत चुकी है , इस कंडिका के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए मूल पट्टा की अवसान तिथि को तीस वर्ष के लिये कल्पित नवीनीकरण मान्य करते हुए तद्क्रम में आगामी तीस वर्ष के लिये पट्टे का नवीनीकरण किया जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह , उपसचिव.