मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 30]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2014- श्रावण 3 , शक 1936
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
( ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2014
क्र. एफ-1 (ए) 131-2011-ब- 2-दो. श्री आनंद प्रकाश सिंह , भापुसे, सेनानी, 10 वी, वाहिनी, विसबल, सागर को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 2 से 11 जुलाई 2014 तक दस दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश , अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के विस्तार वर्ष 2014 में सपत्नीक बैंगलोर ( कर्नाटक ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री आनंद प्रकाश सिंह,
पत्नी 2. श्रीमती विभा
2333
2. उक्त यात्रा हेतु श्री आनंद प्रकाश सिंह, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2014
क्र. एफ-1 ( ए) 119-92- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जुलाई 2014 द्वारा श्री अशोक कुमार जैन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 28 अगस्त 2014 से दिनांक 30 सितम्बर 2014 तक तैंतीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है .
2. राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अशोक कुमार जैन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014 .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
राज्य मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 21 अगस्त 2014 से 22 सितम्बर 2014 तक, तैतीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
3. पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जुलाई 2014 तक की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. एफ -1 ( ए) 7-2012-ब-2- दो. श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 30 जून 2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 14 से 26 जुलाई 2014 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम वर्ष 2014 में गृह नगर यात्रा की पात्रता के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृहनगर- गुन्टूर ( आन्ध्रप्रदेश ) जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती
पत्नी 2. श्रीमती काल्की चक्रवर्ती
पुत्री 3. कु. आद्या
क्र. एफ-1 (ए) 76-2011- ब- 2-दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2014 द्वारा श्री पी. एस. विष्ट, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, गुना को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 702-14, दिनांक 6 मई 2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 29 मई 2014 से 7 जून 2014 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश, की अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार तिरुपती जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी, उक्त आदेश दिनांक 15 मई 2014 के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा श्री पी.एस. विष्ट, भापुसे, को दस अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2014
क्र. 5-2-2013 - बत्तीस.- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 1650 ( अ ) , दिनांक 30 जून, 2014 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) मध्यप्रदेश का गठन किया गया है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य समाविष्ट है:-
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 1. श्री वसीम अख्तर 10, नादिर कॉलोनी, श्यामला हिल्स, भोपाल. अध्यक्ष
सदस्य 2. श्री हरिशंकर वर्मा , म. नं. 4, द्वारिकापुरी कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल.
3. कार्यकारी निदेशक, सदस्य सचिव. पर्यावरणीय योजना और समन्वय संगठन (एप्को) , भोपाल.
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC )
अध्यक्ष 1. श्री रविन्द्र बिहारीलाल, ई-1/176, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
2. डॉ. श्रीनिवासन कृष्णन अय्यर, सदस्य फ्लैट नं. 1 ए-101 , ब्लॉक-1 , हंसा चित्रा अपार्ट, मित्रा टाउनशिप , जामिन पल्लावरण, चैन्नई.
3. श्री ए. पी. श्रीवास्तव, सदस्य ई-8/52, रेल्वे हाउसिंग सोसाईटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
सदस्य 4. श्री कल्याण प्रसाद नयाती, डी- 1-सी/56, ए. जनकपुरी , नई दिल्ली.
5. डॉ. महेश प्रसाद सिंह, विभागाध्यक्ष, वन विज्ञान वानिकी संकाय , सदस्य बिरला कृषि वि. वि. , कांको, रांची, झारखण्ड.
6. डॉ. मोहिनी सक्सेना, सदस्य भारतीय योग अनुसंधान केन्द्र, रेडिया ट्रांसमिशन केन्द्र के समीप, आनंद नगर, रायसेन रोड, भोपाल.
7. डॉ. मनोज प्रधान, खनन इंजीनियरिंग विभाग , राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर ( राष्ट्रीय महत्व का संस्थान ) . जी. ई. रोड, छत्तीसगढ़. सदस्य भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
सदस्य 8. श्री मनोहर के. जोशी, 156 , विश्वकर्मा नगर, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर.
सदस्य 9. श्री रामेश्वर मोहश्वरी , 182, एन. खाटीवाला टैंक, इंदौर.
सदस्य 10. डॉ. उदयराज सिंह , 94, छत्रपति कॉलोनी, चूनाभट्टी बाल्मी रोड, भोपाल.
सदस्य 11. डॉ. आलोक मित्तल, रसायन विभाग विभाग , मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल.
सचिव 12. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल.
(2) उपरोक्तानुसार गठित प्राधिकरण एवं समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा.
(3) उक्त समिति के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1553 ( अ ) , दिनांक 14 सितम्बर, 2006 ( समय- समय पर किये गये संशोधन सहित ) एवं अधिसूचना क्रमांक- का.आ. 1650 ( अ ) , दिनांक 30 जून , 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे.
(4 ) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1650 ( अ ) , दिनांक 30 जून, 2014 की कंडिका- 10 के अनुसार उक्त समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय/ भत्ते/ सुविधायें मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 5-4-2006- बत्तीस , दिनांक 27-2-2008 ( समय- समय पर किये गये संशोधन सहित ) के अनुसार देय होंगे .
(5 ) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 1650 ( अ ) , दिनांक 30 जून, 2014 की कंडिका- 09 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण ( SEIAA) मध्यप्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (EPCO) तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ( SEAC) मध्यप्रदेश के लिये सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिये. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्याल , भोपाल को अधिकृत किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2014
क्र. 4360 - इक्कीस- अ ( स्था ) - राज्य शासन , श्रीमती भावना मेधानी, सहायक ग्रेड-1 को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधिकारी ( द्वितीय श्रेणी ) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300-34800 - ग्रेड पे रु. 4200/- में दिनांक 1 जनवरी 2014 से पदोन्नत करता है.
क्र. 4361 -इक्कीस- अ ( स्था) .- राज्य शासन , श्रीमती बीना दीवान, सहायक ग्रेड-1 ( विधि स्नातक ) को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधिकारी ( द्वितीय श्रेणी ) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300-34800-ग्रेड पे रु. 4200/- में दिनांक 1 जनवरी 2014 से पदोन्नत करता है.
" प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव. भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2014
फा. क्र. 1 ( बी ) -03-2004- इक्कीस - ब ( दो ) . दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री गजेन्द्र सिंह 73 वशिष्ट पिता श्री रामरतन सिंह वशिष्ट अधिवक्ता, जिला देवास को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व के लिये एतद्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्तिसामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 (बी ) -03-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून 2014 द्वारा नियुक्त श्री गजेन्द्र सिंह वशिष्ट पिता श्री रामरतन सिंह वशिष्ट की शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक के पद पर , सत्र खण्ड, देवास , जिला देवास के लिए की गयी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.
फा. क्र. 1 ( बी) -03-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री गिरीश मुंगी पिता श्री अवधूत राव मुंगी अधिवक्ता, जिला देवास को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त हेने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2014
फा. क्र. 1 (सी) -5-2014- इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 मार्च 2014 द्वारा नियुक्त श्री एल. एस. कदम , उपसंचालक ( अभि. ) , भोपाल की पुलिस थाना एस. टी. एफ. , भोपाल के अपराध क्रमांक6/13, 9/13, 10/13, 11 / 13, एवं 12/13 में विशेष लोक अभियोजक के पद पर की गयी नियुक्ति को, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.
2336
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014
फा. क्र 1-1-2002 - इक्कीस- ब ( एक) .- कुटम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 17 (ई ) 49-2009- इक्कीस - ब ( एक ) दिनांक 3 जून, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है , यथाः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं यथाः-
क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा
मुख्यालय
कुटुम्ब न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक
(3)
(2)
(4)
(1)
" 2
होशंगाबाद
कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो , को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका होशंगाबाद की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील होशंगाबाद ) की सीमाएं; तथा
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसीलों की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत ( जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ) , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है . " .
F- No. - I - 1-2002 -XXI - B- (One ) . In exercise of the power conferred by Section 3 of the the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) , the State Government , after consultation with the High Court , hereby makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 49-2009 -XXI - B ( I ) , dated 3rd June , 2011 , namely : -
AMENDMENT
In the said notification , in the Schedule , for serial No. 2 and entries relating hereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
Head quarters (3)
Area to which the jurisdiction shall extend (4)
Name of the Family Court (2)
S. No. (1)
"2.
Hoshangabad (i) Limits of Municipality , Hoshangabad including Cantonment area , if any .
Family Court , Hoshangabad
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Hoshangabad) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsils of the District , in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) ] ate being presently tried by the courts situated at District Headquarter .
2337 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
फा. क्र 1-1-2002- इक्कीस- ब ( एक).-कुटम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 17(ई ) 49-2009- इक्कीस - ब ( एक ) दिनांक 3 जून , 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथाः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , अनुक्रमांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं यथाः-
क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा
मुख्यालय
अनुक्रमांक कुटुम्ब न्यायालय का नाम
(4)
(1)
(2)
(3)
" 1
टीकमगढ़
कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़
(एक ) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका टीकमगढ़ की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील टीकमगढ़ ) की सीमाएँ; तथा
(तीन ) जिले की ऐसी समस्त तहसीलों की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत [ जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है . ".
F- No. - I -1-2002- XXI - B- ( One ) . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984 ), the State Government , after consultation with the High Court , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) 49-2009 - XXI - B (I ) , dated 3rd June , 2011 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the Schedule , for Serial No. 1 and entries relating hereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
Area to which the Jurisdiction shall extend S.No.
Name of the Family Court (2)
Head quarters (3)
(4)
(1)
" 1
Tikamgarh
( i) Limits of Municipality, Takamgarh including Cantonment area , if any .
Family Court , Tikamgarh
( ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Tikamgarh) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsils of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the Courts situated at District Headquarter.
[ भाग 1 2338
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
फा. क्र 1-1-2002 - इक्कीस - ब ( एक).- कुटम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं . 66 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 1-1-2002- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 24 मार्च, 2014 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल , 2014 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, यथाः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएं, यथा :-
क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा
मुख्यालय
कुटुम्ब न्यायालय का नाम
(4)
(2)
(3)
अनुक्रमांक (1)
बैतूल
1 कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो , को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, बैतूल की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील बैतूल ) की सीमाएं; तथा
(तीन ) जिले की ऐसी समस्त तहसीलों की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [ जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है.
सतना
2 कुटुम्ब न्यायालय, सतना
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिक निगम, सतना की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील सतना ) की सीमाएं; तथा
(तीन ) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [ जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है .
मंदसौर
3 कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, मंदसौर की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील मंदसौर ) की सीमाएं; तथा 2339 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(3)
(2)
(1)
(4) (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत [ जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है .
कटनी
4 कुटुम्ब न्यायालय , कटनी
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिक निगम, कटनी की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील कटनी ) की सीमाएं; तथा
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [ जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है.
रतलाम
5 कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम
केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो , को सम्मिलित करते हुए नगरपालिक निगम, रतलाम की सीमाएं. (एक)
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील रतलाम ) की सीमाएं; तथा
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [ जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है .
छिन्दवाड़ा
6 कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा
केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, छिन्दवाड़ा की सीमाएं . (एक)
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील छिन्दवाड़ा ) की सीमाएं; तथा [भाग 1 2340
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(4)
(2)
(3)
(1)
(तीन ) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है.
सिवनी
7 कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो , को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, सिवनी की सीमाएं.
जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील सिवनी ) की सीमाएं; तथा (दो)
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है .
गुना
8 कुटुम्ब न्यायालय, गुना
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, गुना की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील गुना ) की सीमाएं; तथा
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [ जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है.
देवास
9 कुटुम्ब न्यायालय , देवास
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिक निगम , देवास की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील देवास ) की सीमाएं; तथा
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें 2341 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(3)
(4)
(2)
(1)
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है .
भिण्ड
10 कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो , को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, भिण्ड की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील भिण्ड) की सीमाएं; तथा
(तीन ) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है .
विदिशा
11 कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, विदिशा की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील विदिशा ) की सीमाएं; तथा
(तीन ) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है.
12 कुटुम्ब न्यायालय , धार धार
केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, धार की सीमाएं. (एक)
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील धार ) की सीमाएं; तथा
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है.
2342
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
(3)
(4)
(1)
(2)
13
बालाघाट
कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, बालाघाट की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील बालाघाट ) की सीमाएं; तथा
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है.
14 कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर छतरपुर (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, छतरपुर की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील छतरपुर ) की सीमाएं; तथा
(तीन ) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है .
सिंगरौली
15 कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिक निगम, सिंगरौली की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील सिंगरौली ) की सीमाएं; तथा
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है .
मण्डलेश्वर
16 कुटुम्ब न्यायालय , मण्डलेश्वर
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो , को सम्मिलित करते हुए नगर पंचायत , मण्डलेश्वर की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील मण्डलेश्वर ) की सीमाएं; तथा 2343 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(2)
(3)
(4)
(1)
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है .
नीमच
17 कुटुम्ब न्यायालय, नीमच
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो , को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, नीमच की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील नीमच ) की सीमाएं; तथा
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है.
मुरैना
18 कुटुम्ब न्यायालय , मुरैना
केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, मुरैना की सीमाएं. (एक)
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील मुरैना) की सीमाएं; तथा
(तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है.
सीधी
19 कुटुम्ब न्यायालय, सीधी
केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका, सीधी की सीमाएं. (एक)
जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील सीधी ) की सीमाएं; तथा (दो)
(तीन ) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् 2344
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(1)
(3)
(4)
(2)
[जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है.
मण्डला
20 कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिक निगम, मण्डला की सीमाएं.
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील मण्डला ) की सीमाएं; तथा
(तीन ) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है.
F. No. I- 1-2502- XXI - B-( 1 ) .-In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) , the State Government , after consultation with the High Court , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-2002 - XXI - B ( I ) , dated 24th March , 2014, which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 4th April , 2014, namely:---
AMENDMENT
In the said Notification , for the existing Schedule , the following Schedule shall be substituted, namely:-
Area to which the Jurisdiction shall extend S. No.
(4)
Head quarters (3)
(1)
Name of the Family Court (2)
Betul
1 Family Court , Betul
(i) Limits of Municipality, Betul including Cantonment area , if any
( ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Betul); and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 ot the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
Satna
2 Family Court, Satna
(i) Limits of Municipal Corporation , Satna including Cantonment area , if any
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Satna); and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 ot the 2345 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(4)
(3)
(1)
(2)
Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
Mandsaur
3 Family Court , Mandsaur
(i) Limits of Municipality, Mandsaur including Cantonment area, if any
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Mandsaur) ; and
( iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
Katni
4 Family Court , Katni
(i) Limits of Municipal Corporation , Katni including Cantonment area , if any
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter. ( Tehsil Katni ) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District, in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
Ratlam
5 Family Court , Ratlam
(i) Limits of Municipal Corporation , Ratlam including Cantonment area, if any
( ii) Limits of Tehsil of the District Heqdquarter ( Tehsil Ratlam); and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
6 Family Court , Chhindwara Chhindwara (i) Limits of Municipality, Chhindwara including Cantonment area , if any
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Chhindwara ); and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
[भाग 1 2346
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(3)
(4)
(2)
(1)
Seoni
7 Family Court , Seoni
(i) Limits of Municipality, Seoni including Cantonment area, if any
( ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Seoni ) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
Guna
8 Family Court , Guna
(i) Limits of Municipality, Guna including Cantonment area , if any
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Guna) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984 ) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
Dewas
9 Family Court , Dewas
(i) Limits of Municipal Corporation, Dewas including Cantonment area , if any
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Dewas) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
Bhind
10 Family Court , Bhind
(i) Limits of Municipality, Bhind including Cantonment area, if any
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Bhind) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
Vidisha
11 Family Court , Vidisha
(i) Limits of Municipality, Vidisha including Cantonment area , if any 2347 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(4)
(1)
(2)
(3)
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Vidisha) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter .
Dhar
12 Family Court , Dhar
(i) Limits ofMunicipality, Dhar including Cantonment area, ifany
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Dhar); and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
13 Family Court , Balaghat Balaghat (i) Limits ofMunicipality, Balaghat including Cantonment area, if any
( ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Balaghat) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 ( including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
14 Family Court , Chhatarpur Chhatarpur (i) Limits of Municipality , Chhatarpur including Cantonment area , if any
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Chhatarpur) ; and
( iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter .
15 Family Court, Singrauli Singrauli (i) Limits of Municipal Corporation , Singrauli including Cantonment area , if any
( ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Singrauli) ; and 2348
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(2)
(1)
(3)
(4)
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 ( No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter .
Mandleshwar
16 Family Court, Mandleshwar.
( i) Limits of Nagar Panchayat , Mandleshwar including Cantonment area, if any
( ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Mandleshwar) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter .
Neemuch
17 Family Court , Neemuch
(i) Limits of Municipality , Neemuch including Cantonment area , if any
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Neemuch ) ; and
( iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
Morena
18 Family Court , Morena
(i) Limits of Municipality , Morena including Cantonment area , if any
( ii ) Limits of Tehsil of the District Heqdquarter ( Tehsil Morena) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984 ) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter .
Sidhi
19 Family Court , Sidhi
(i) Limits of Municipality, Sidhi including Cantonment area, if any
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Sidhi ) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter .
2349 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
(4)
(3)
(1)
(2)
Mandla
20 Family Court , Mandla
(i) Limits of Municipality, Mandla including Cantonment area, if any
(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Mandla) ; and
(iii) Local limits of all such Tehsil of the District , in respect whereof the suits and proceedings of Civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 ( No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रहास व्ही. सिरपुरकर, सचिव.
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2014
फा. क्र. 17 ( ई ) 44-2013- इक्कीस- ब ( एक ) -1559-2014.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( एक ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 44 तथा 47 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
न्यायाधीश का नाम तथा पदाभिधान
(3)
जिले का नाम (2)
अनुक्रमांक (1)
"44 . मण्डलेश्वर ( पश्चिम निमाड़)
श्री एस . के. रघुवंशी, सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर ( पश्चिम निमाड़ ) 47. अशोकनगर
श्री राजकुमार पाण्डे, सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर " F. No. 17 (E) 44-2013 -XXI - B ( 1 ) -1559-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F-No . B( One ) 3476/2013 , dated 11th September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 20th September 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification in the table , for serial number 44 and 47 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
Name and Designation of the Judge (3)
Name of District (2)
S. No. (1)
"44 . Mandleshwar ( West Nimar)
Shri S. K. Raghuvanshi , Sessions Judge , Mandleshwar ( West Nimar)
47. Ashoknagar
Shri Rajkumar Pandey, Sessions Judge , Ashoknagar." 2350
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
फा. क्र. 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस - ब-1749-2014 ( एक) .-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ क्र. 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर , 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 7, 9, 26, 28, 28- ए, 33, 77, 77- ए, 78, 81 , 81 - ए, 85, 86, 102, 102-ए, 104, 104-बी, 108 तथा 110 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए:-
क्रमांक
विशेष न्यायालय का नाम
(3)
सिविल जिले का नाम (2)
(1)
"7.
बालाघाट
विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , वारासिवनी
9.
वारासिवनी का विद्युत् क्षेत्र
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , सेंधवा
बड़वानी
26.
देवास
सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर का विद्युत् क्षेत्र
तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , देवास
देवास
28.
अपर सेशन न्यायाधीश, कन्नौद
देवास
अपर सेशन न्यायाधीश , खातेगांव
28-ए.
डिण्डौरी
33.
सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26ए, 27, 28 एवं 28 ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) कन्नौद का विद्युत् क्षेत्र
खातेगांव का विद्युत् क्षेत्र
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , डिण्डौरी
77.
रीवा
डिण्डौरी का विद्युत् क्षेत्र
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , रीवा
रीवा
अपर सेशन न्यायाधीश , त्योंथर
77-ए
रीवा
78.
सिविल जिला रीवा के दक्षिण संभाग का सम्पूर्ण विद्युत् क्षेत्र.
सिविल जिला रीवा के उत्तर संभाग का सम्पूर्ण विद्युत् क्षेत्र
चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , रीवा
81.
सागर
सिविल जिला रीवा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 77, 77 - ए एवं मउगंज के न्यायालय को दी गई अधिकारिता को छोड़कर ) .
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, खुरई
सागर
81-ए.
अपर सेशन न्यायाधीश , बीना
85.
सतना
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मैहर
86.
सीहोर
खुरई का विद्युत् क्षेत्र
बीना का विद्युत् क्षेत्र
मैहर का विद्युत् क्षेत्र
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , सीहोर
सिंगरौली
102.
अपर सेशन न्यायाधीश, बैढ़न के अपर न्यायाधीश, बैढ़न
सिंगरौली
अपर सेशन न्यायाधीश , देवसर
102-ए.
सिविल जिला सीहोर के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 87 एवं 88 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 102- ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
देवसर का विद्युत् क्षेत्र.
भाग 1 ]
2351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(3) (2)
(1)
उज्जैन
104.
(4)
चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, उज्जैन
उज्जैन
104-बी.
अपर सेशन न्यायाधीश, बड़नगर 108 .
विदिशा
सिविल जिला उज्जैन के समस्त ग्रामीण विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 104- ए, 104- बी , 105 एवं 105 -ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर) .
बड़नगर का विद्युत् क्षेत्र
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बासोदा
मण्डलेश्वर
110.
बासोदा का विद्युत् क्षेत्र
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर
सिविल जिला मण्डलेश्वर का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 111 तथा 112 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ).
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -1749-2014. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83 / 03 -XXI - B ( 1 ) dated 16th September, 2010, which was publised in the Madhya Pradesh Gazette Part- I dated 24th September , 2010 : -
AMENDMENTS
In the said notification , in the table , for serial numbers 7,9,26,28,28 - A, 33 , 77 , 77 -A, 78 , 81 , 81 - A , 85 , 86 , 102, 102 - A , 104, 104 - B , 108 & 110 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S. No. Name of the Civil District (2)
(1)
Name of the Judge of the Special Court (4)
Name of Special Court
(3)
"7 .
Balaghat
IInd Additional Sessions Judge , Waraseoni .
Barwani
9.
Electricity Area of Waraseoni .
IInd Additional Sessions Judge , Sendhwa
26.
Dewas
IIIrd Additional Sessions Judge , Dewas .
Dewas
28 .
Electricity Area of Sendhwa , Anjad & Rajpur .
All Electricity Area of Civil District Dewas ( Excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at Serial number 26 - A, 27, 28 & 28 -A) .
Electricity Area of Kannod.
Additional Sessions Judge , Kannod
28 -A .
Dewas
Electricity Area of Khategaon .
Additional Sessions Judge , Khategaon
Dindori
33.
Ist Additional Sessions Judge , Dindori .
Rewa
77.
IInd Additional Sessions Judge , rewa .
77 -A.
Rewa
Additional Sessions Judge , Teonther .
78 .
Rewa
IVth Additional Sessions Judge , Rewa.
81.
Electricity Area of Dindori .
All Electricity Area of South Division ofCivil District Rewa .
All Electricity Area of North Division of Civil District Rewa .
All Electricity Area of Civil District Rewa (Excluding the territoriel Jurisdiction of Special Courts given at serial number 77 , 77 - A Special Court ofMauganj) .
Ist Additional Sessions Judge , Khurai
Sagar
Electricity Area of Bina.
2352
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
(1)
81-A .
Sagar
Additional Sessions Judge , Bina .
Satna
85.
Ist Additional Sessions Judge , Maihar.
(4)
Electricity Area of Bina .
Electricity Area of Maihar .
86. Sehore Ist Additional Sessions Judge , Sehore .
102 .
Singrauli
Additional Judge to Additional Sessions Judge, Waidhan .
102 -A. Singrauli
Additional Sessions Judge , Deosar .
104.
All Electricity Area of Civil District Sehore ( Excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 87 & 88 ) .
All Electricity Area of Civil District Singrauli (Excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 102- A) .
Electricity Area of Deosar .
IVth Additional Sessions Judge , Ujjain
Ujjain
104-B
Ujjain
All Electricity Area of Civil District Ujjain (Excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 104- A , 104 - B , 105 & 105 -A) .
Electricity Area of Badnagar .
Additional Sessions Judge , Badnagar
Vidisha
108.
Ist Additional Sessions Judge , Basoda
110.
W. N. Mandleshwar Ist Additional Sessions Judge , W. N. Mandleshwar .
Electricity Area of Basoda.
All Electricity Area of Civil District Mandleshwar (Excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 111 & 112) .
फा. क्र. 17 (ई ) 83-03- इक्कीस ब ( एक ) -1749-2014.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर , 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 7 , 9, 26, 28- ए, 33, 77- ए, 81 -ए, 85, 86, 102 -ए, 104- बी तथा 110 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
क्रमांक
(3) (1)
(2)
"7.
बालाघाट
विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (4)
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, वारासिवनी
9.
बड़वानी
श्री श्रीराम माण्डवे , द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , वारासिवनी.
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , सेंधवा
26 .
देवास
श्री रमेश मावी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सेंधवा.
तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, देवास
देवास
अपर सेशन न्यायाधीश , खातेगांव 28ए.
33.
डिण्डोरी
कु. नीता गुप्ता, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , देवास.
श्री संजीव जैन, अपर सेशन न्यायाधीश, खातेगांव
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , डिण्डोरी
श्रीमती गीता सोलंकी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , डिण्डोरी.
भाग 1 ]
2353
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
(3) (1)
(2)
रीवा
77ए.
अपर सेशन न्यायाधीश , त्योंथर सागर
81ए.
अपर सेशन न्यायाधीश , बीना 85.
सतना
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , मैहर 86.
सीहोर
(4)
श्री रामानंद चंद, अपर सेशन न्यायाधीश, त्योंथर श्री रामप्रकाश मिश्रा, अपर सेशन न्यायाधीश , बीना.
श्री चंद्रदेव शर्मा, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मैहर .
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, सीहोर
सिंगरौली
अपर सेशन न्यायाधीश , देवसर 102ए.
उज्जैन
104बी.
अपर सेशन न्यायाधीश , बड़नगर 108.
विदिशा
श्री राकेश क्षोत्रिय , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, सीहोर.
श्री गोपाल सिंह नेताम, अपर सेशन न्यायाधीश , देवसर.
श्री सुधीर सिंह चौहान, अपर सेशन न्यायाधीश, बड़नगर.
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बासोदा
मण्डलेश्वर
110.
कु. अनिता बाजपेयी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बासोदा.
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर
श्रीमती उषा गेदाम , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , मण्डलेश्वर. "
F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI - B (One)-1749-2013 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83/03/ 21 - B ( 1 ) dated 16th September , 2010, which was publised in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 dated 24th September, 2010 namely:-
AMENDMENTS
In the said notification, in the table , for serial numbers 7,9,26 , 28 - A, 33 , 77 - A, 81 - A , 85 , 86 , 102 - A , 104 - B , 108 & 110 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
S. No. Name of the Civil District (1) (2)
Name of the Judge of the Special Court (4)
Name of Special Court
(3)
"7.
Balaghat
IInd Additional Sessions Judge , Waraseoni .
9.
Barwani
Shri shriram Mandve , IInd Additional Sessions Judge , Waraseoni .
IInd Additional Sessions Judge , Sendhwa
26.
Dewas
Shri Ramesh Mavi , IInd Additional Sessions Judge , Sendhwa .
IIIrd Additional Sessions Judge , Dewas
Dewas
28-A .
Ku . Neeta Gupta , IIIrd Additional Sessions Judge , Dewas .
Additional Sessions Judge , Khategaon
33.
Dindori
IstAdditional Sessions Judge , Dindori .
Rewa
77 -A .
Shri Sanjiv Jain , Additional Sessions Judge , Khategaon .
Smt . Geeta Solanki , Ist Additional Sessions Judge, Dindori .
Additional Sessions Judge , Teonther
81 -A .
Additional Sessions Judge , Bina .
Sagar
Satna
85.
Ist Additional Sessions Judge , Maihar .
Shri Ramananad Chand , Additional Sessions Judge , Teonther .
Shri Ram Prakash Mishra , Ist Additional Sessions Judge , Bina .
Shri Chandradeo Sharma , Ist Additional Sessions Judge , Maihar .
2354
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
(3) (1)
86.
Sehore
Ist Additional Sessions Judge , Sehore .
102 -A .
Additional Sessions Judge Deosar .
Singrauli
104-B
(4)
Shri Rakesh Shrotriya , Ist Additional Sessions Judge , Sehore .
Shri Gopal Singh Netam, Ist Additional Sessions Judge , Deosar .
Additional Sessions Judge , Badnagar
Ujjain
108.
Vidisha
Shri Sudhir Singh Chouhan, Additional Sessions Judge , Badnagar .
IstAdditional Sessions Judge , Basoda
110. W. N. Mandleshwar Ist Additional Sessions Judge , W. N. Mandleshwar .
Ku. Anita Bajpai , Ist Additional Sessions Judge, Basoda .
Smt . Usha Gedam Ist Additional Sessions Judge , W. N Mandleshwar.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
प्लाट, नं. 76 , अरेरा हिल्स, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2014
क्र. 301-001-2004.- मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ- 5-4-2004- उन्तीस-2 , भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2004 द्वारा वैष्ठित शक्तियों के अधीन पूर्व में जारी स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त पूर्णकालिक/अंशकालिक जिला फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने के आदेश में निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए नीचे सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 22 जुलाई 2014 से उक्त सारणी के कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है:-
क्रमांक
पूर्णकालिक फोरम का नाम
(2)
(1)
1.
भोपाल
इंदौर
2.
ग्वालियर
3.
4.
जबलपुर
5.
रीवा
उज्जैन
6.
7.
सागर
8.
होशंगाबाद
9.
गुना
धार
10.
11 .
सतना
खण्डवा
12.
13.
शिवपुरी
कटनी
14.
15.
छतरपुर
सारणी
सबद्ध अंशकालिक फोरम का नाम
(3)
सीहोर
मुरैना
मण्डला
सीधी
देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच
विदिशा, रायसेन
बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर
अशोकनगर, राजगढ़ , शाजापुर
बड़वानी, झाबुआ
पन्ना
मण्डलेश्वर, बुरहानपुर, हरदा
दतिया, श्योपुर
शहडोल , उमरिया, अनूपपुर, डिण्डौरी
टीकमगढ़, दमोह
रजिस्ट्रार.
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 , अरेरा हिल्स , जेल रोड, किसान भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 जुलाई 2014
क्र. मण्डी निर्वा.- बी-6-2-43-2-875.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 10( 1 ) के प्रावधान अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक- मंडी निर्वा. बी-6-2-43-2-812 , भोपाल , दिनांक 3 जुलाई 2014 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बाबई, जिला होशंगाबाद ( म. प्र. ) में तहसीलदार ( राजस्व ) , तहसील बाबई, जिला होशंगाबाद को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.
जाता है . म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 10 ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश एतद्वारा निरस्त किया
चन्द्रहास दुबे, प्रबंध संचालक.
भाग 1 ]
2355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 16 जून 2014
प्र. क्र. 16 - अ-82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4) पन्ना अमानगंज जसवंतपुरा
रकबा 0.000 है . कुल रकबा 14.270 है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
निजी भूमि रकबा 14.270 है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं शासकीय भूमि संभाग, पन्ना.
जसवंतपुरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 30 जून 2014
प्र. क्र. 06 -अ- 82 - भू-अर्जन- 13-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(4) (2) विदिशा
0.026 (1) विदिशा
(3) खामखेड़ा
योग .. 0.026 (5) कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2. विदिशा.
(6) बर्रो सिंचाई योजनांतर्गत लघु नहर के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2356
[ भाग 1
मंध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना , दिनांक 14 जुलाई 2014
प्र. क्र. 02- अ- 82-2013-14- गुना-101. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
ए. बी. रोड गुना
गुना
छावनी गुना प.ह.नं. 66 गुना नगरपालिका सीमा में स्थित भूमि सर्वे नंबर 128मे से.
=2790 तथा क्षतिग्रस्त दुकानों का
(2)
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
15+186 मुख्य नगरपालिका अधिकारी गुना.
वर्गफीट
दिनांक 28-1-99 को रा. रा. मार्ग क्रमांक-3 ए. बी. रोड चौड़ीकरण योजना में ली गई भूमि.
क्षतिधन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, गुना के न्यायालय एवं नगरपालिका गुना में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 14 जुलाई 2014
क्र. 4983 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) ब्यावरा पालाबे
0.244 राजगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़.
पालाबे तालाब के डूब क्षेत्र भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 15 जुलाई 2014
क्र. 684- प्रशा .- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि, अजगरहा माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:
भूमि का वर्णन
तहसील
लगभग क्षेत्रफल जिला
ग्राम
(हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.060 रीवा
अजगरहा
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
बोदा वितरिका नहर के अन्तर्गत अजगरहा माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 694- भू-अर्जन-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि, सिहावल मुख्य नहर की मबई माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
0.04 सीधी
चुरहट टीकट खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिहावल मुख्य नहर की मबई माइनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2358
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
क्र. 696 - भू-अर्जन- 20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि, सिहावल मुख्य नहर की मबई माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील नगर/ग्राम
(हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
0.07 सीधी
चुरहट डिहुली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
धुम्मामाइनर की कुरपरी सब- माइनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म.प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 698 - भू- अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि, सिहावल मुख्य नहर की मबई माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
मबई
सीधी
0.350 चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सिहावल मुख्य नहर की मबई माइनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 16 जुलाई 2014
क्र. 700- प्रशा.- भू-अर्जन- 2013-14 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि, तपा माइनर न. 2 का कार्य पूर्व से चल रहा तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है और इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता भाग 1 ]
2359
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3)
(4) (2)
तपा
0.312 सतना
रामपुर बघेलान.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग, क्रमांक 2, सतना.
तपा माइनर न. - 2 के निर्माण में छुटे हुए रकबे की भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 18 जुलाई 2014
प.क्र. 717- प्रशा. - भू-अर्जन-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसकेमें उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकताश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा -11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) (2)
चोरमारी
0.121 सतना रामपुर बघेलान.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना.
बाणसागर परियोजना के पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प.क्र. 719 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा -11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)
(3)
0.028 सतना
बैरिहा
रामपुर' बघेलान.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना.
बाणसागर परियोजना के पुरवा नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
2360
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 28 जून 2014
रा. मा. क्र. 373-82- वर्ष 2013-14- पत्र क्र. 262- भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- नरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- डुंगरिया, नं. बं. 224 , प.ह.नं. 28 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.228 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2) 0.228
109/2
योग .. 0.228
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- डुंगरिया ऊसरी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन शाखा ) में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. 4941 - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम कुशलपुरा तालाब की नहर ) प्रयोजन में प्रभावित भूमि के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़
(ग) ग्राम- करनवास, किशनपुरिया, टांडी, झूमका , नाईहैडा, सूरजखेडी, हाथीकुमारा, रायपुरिया.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.406 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नं.
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-करनवास , 0.450 हेक्टेयर
0.030
529/1/5
0.150
529/1/12
0.120
529/1/1
0.150
529/4/3
ग्राम-किशनपुरिया, 0.321 हेक्टेयर
0.050
375/4
0.150
375/8
405/1
0.121
ग्राम- टांडी, रकबा 0.175 हेक्टेयर
0.175
217
ग्राम-झूमका, 0.730 हेक्टेयर
0.030
382/4
0.050
379/1
0.030
246/1
253
0.030
0.130
458/10
0.050
487/4
0.025
317
352
0.030
0.070
254/1
0.050
246/3 भाग 1 ]
2361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(2)
(1)
0.075
323/6
0.070
376
0.090
380
ग्राम-नाईहैडा, 0.200 हेक्टेयर
0.075
654/2
0.075
565/3
0.050
463/2
ग्राम-सूरजखेडी, 0.050 हेक्टेयर
0.050
209
ग्राम- हाथीकुमारा , रकबा 0.350 हेक्टेयर
0.170
203/2/2
0.105
203/1/3
0.075
203/1/5
ग्राम- रायपुरिया, रकबा 0.130 हेक्टेयर
399/7
0.130 योग 2.406
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-( ग्राम कुशलपुरा तालाब की नहर ) प्रयोजन में प्रभावित भूमि हेतु भूमि के नक्शे का प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4981 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( मोहनपुरा तालाब की नहर में प्रभावित भूमि पूरक प्रकरण ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील - खिलचीपुर
(ग) ग्राम- जमोनया, रामगंज, कोडक्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.238 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नं.
(हेक्टर में)
(2)
(1)
ग्राम-जमोनिया, 0.040 हेक्टेयर
171/93
0.040 योग 0.040
ग्राम-रामगंज , 0.088 हेक्टेयर
0.040
9
11
0.048
योग 0.088
ग्राम-कोडक्या , 0.110 हेक्टेयर
55/5/2
0.110 योग महायोग 0.110 . 0.238
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहनपुरा तालाब की नहर निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु पूरक प्रकरण. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 14 जुलाई 2014
प्र. क्र. 03 - अ-82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषणा किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चंदला
(ग) ग्राम-खैराही
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.856 हेक्टर.
अर्जित की जा रही/ अर्जित रकबा/क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि का खसरा नंबर
(2)
(1)
0.019
17
21/2
0.312
0.525
21/2/1
योग 0.856 2362
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायी नहर की लुधगांव वितरक नहर की पुखरया माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 15 जुलाई 2014
प्र. क्र. 37- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- नटेरन
(ग) ग्राम-निपानिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.249 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.324
140/2
0.438
136/4/1
136/3/2
0.146
0.085
136/1
132/12
0.073
124/1/2
0.052
124/1/1
0.040
124/1/3
0.052
124/2
0.079
123/1
0.228
120/4
0.294
(2)
(1)
0.084
109/ 1ख
0.021
109/1क
109/3
0.146
109/8/मि.1
0.123
0.085
109/1 /ग
5/4/1
0.085
0.146
5/4/2/1
0.167
5/3
6
0.074
17/2
0.062
16/2
0.120
11
0.021
13
0.021
14/3
0.320
0.209
14/1/1
15/2
0.110
15/1
0.053
28/2
0.120
25
0.016
0.006
26/1/1/1
0.449
26/1/2
कुल योग 4.249
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) माध्यम परियोजना की नागौर मुख्य नहर एवं माईनरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटरेन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंज बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 26 जून 2014
प्र. क्र. 279.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर भाग 1 ]
2363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- बैराड
(ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.702 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.102
28
31
0.088
12/2
0.248
12/1
0.112
0.104
2
3
0.272
4
0.088
0.088
5
6
0.296
0.08
7
0.056
8
0.064
9
10
0.048
0.056
11
1.702
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 280.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि पर की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- बैराड
(ग ) नगर/ग्राम- खैरमानी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.754 हेक्टर .
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
161
0.09
155
0.306
156
0.024
0.198
154
0.136
135
योग
0.754
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 15 जुलाई 2014
क्र. 682- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम- लौलाछ
0.064 हेक्टेयर .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.004
90/1/1
0.008
90/1/2 2364
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(2)
(1)
0.026
90/2
90/3
0.026
योग 0.064
निल
(ब) शासकीय भूमि
कुल योग..0.064
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 686 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- दुलहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.465 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.058
710
712
0.035
0.022
713
0.032
714
0.022
781
830
0.034
0.063
835
0.093
1259
0.032
1621
0.020
1676
0.022
1707
0.012
1410
(1)
(2)
1421
0.010
1477
0.010
0.465
योग
निल
शासकीय
महायोग . .0.465
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा सब माइनर नं. 4 एवं 5 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3-प्रका. भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- उमरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.258 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
49
0.039
0.033
103
104
0.018
105
0.012
0.026
151
0.028
162
176
0.008
0.013
213
317
0.015
0.066
339
योग . 0.258 शासकीय निल
महायोग . .0.258 2365
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा सब माइनर नं. 2 एवं 3 में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 690 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय संपत्ति पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- राजगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.354 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.128
1116
0.020
1509
0.028
1518
0.100
1632
0.078
1661/1631
0.354
योग
शासकीय निल महायोग . .0.354
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा सब माइनर नं . 4 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 16 जुलाई 2014
पत्र क्र. 702 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014-2013-14-.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम- भलवार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.450 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.088
57
0.074
59
0.040
61
0.036
62
0.026
63
0.026
65
66
0.028
0.038
68
0.034
69
0.036
70
0.024
71
कुल योग . 0.450
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मलगांव सब माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 704- प्रका.- भू-अर्जन- 2014-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 19 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान 2366
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
(ग ) ग्राम- महिदल कला
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.682 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.010
550
0.088
554
0.006
549
0.003
548
0.250
25
0.090
24
0.005
26
0.106
22
0.090
21
0.186
14
0.22
13
0.040
2/9क
0.006
10
0.004
6/3
0.055.
2
0.010
9
6
0.135
0.010
7
0.032
5
4
0.005
0.084
3
52
0.052
0.052
53
0.026
54
0.117
783/1क, ख
1.682
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मलगांव सब माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 18 जुलाई 2014
पत्र क्र. 715- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है की निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग ) ग्राम- गौरइया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.780 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.016
374
0.008
378
381
0.020
0.004
383
384
0.032
385
0.056
386
0.032
0.354
393
394
0.012
413
0.010
0.030
414
0.106
421
0.004
560
566
0.020
0.076
689
0.780
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पथंडा वितरक नहर से निकले वाली गजगवां माइनर नं . 1 में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निबंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 15 जुलाई 2014
क्र. 201 - भू- अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-हनुमना भाग 1 ]
2367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
(ग ) ग्राम- अर्जुनपुर पहाड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.847 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.222
132, 134
0.073
133/2
0.029
81/5
0.081
81/6
0.041
81/3
0.045
80/2
0.073
81/4
0.275
73, 74
0.008
75
योग .. 0.847
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत पतनारी बांध योजना ग्राम अर्जुनपुर पहाड नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 202 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हनुमना
(ग) ग्राम- टटिहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.051 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
129 , 130, 103 , 102,
0.543
72, 1184/72 , 1185/72 , 132/1
0.198
190 , 189 , 168/2क,/5 154/1 क, 168/2/4,
0.102
166/1क,
0.102
154/1 ख , 168/2 क/3 ,
166/3
0.061
67
0.057
200, 222.
223
0.041
(2)
(1)
0.097
199
0.057
132/2, 137/2
0.242
148/1 क, 149/1 क
0.008
150/2
226/1
0.081
0.021
60/1
60/2
0.021
0.150
229, 59/1
0.161
65/1
0.061
225
0.016
224/1
0.016
224/2
0.016
224/3
योग .. 2.051
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग, रीवा के अन्तर्गत पतनारी बांध योजना ग्राम टटिहरा नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 203 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हनुमना
(ग) ग्राम-पोखडौर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.811 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.429
120/2 , 119/1 , 116/1
0.097
119/3
0.143
94, 95 , 96
0.142
120/1क,
योग . 0.811
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत गोबरदहा बांध नहर योजना अंतर्गत ग्राम पोखडौर.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण रूपला , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 2368
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 17 दिसम्बर 2013
क्र. 8684- जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम/प.ह.न./ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(6) (2) घंसौर
(1) सिवनी
(4) अशासकीय भूमि 3.77
(5) मेसस झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला तहसील घंसौर जिला सिवनी.
(3) बिनेकी कला 24/कहानी
झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला में पावर प्लाट निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(1)
(2)
0.010
1051/1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
0.230
1047/4
रतलाम, दिनांक 22 जुलाई 2014
0.200
1047/2
0.180
1047/3
1045/3
0.430
1046
0.340
1057
0.090
0.360
1039/1/1
क्र. 2592- भू-अर्जन-14-प्र. क्र. 5- अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
1039/2/4
0.070 अनुसूची
0.080
1039/2/3क
( 1 ) भूमि का वर्णन-
0.280
1039/2/3ख
(क) जिला- रतलाम
0.070
1039/1/2
(ख) तहसील-सैलाना
(ग) ग्राम- सैलाना
0.100
1104
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-13.400 हेक्टेयर.
297
0.060
350
0.050 सर्वे
रकबा
नंबर
(हे. में)
298/1
0.410 (2)
(1)
0.010
352/2
0.55
1053 2369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.250 298/2
0.060 382/3
0.080 382/1
0.140 302
0.220 301/1/1
301/1/2
0.170
0.240 301/2/1
0.160 301/2/2
359/1/1
0.030
0.010 360/1
360/1/2
0.180
0.250 354/1
354/2
0.220
0.060 354/3/1
0.060 354/3/2
0.070 407
0.120 409
0.400 412/1/1
0.080 412/1/2
0.420 474/1
0.070 476/1
0.280 464/1
463
0.540
0.100 558/1
561
0.400 568/5
0.060
0.050 568/1
0.130 568/4
0.100 567/1/1
0.060 567/2
567/3
0.040 570
0.200
(2)
(1)
0.020
655/2/4
0.260
655/2/2
655/2/1/2
0.060
0.020
650
0.350
651/2/1
651/2/2
0.200
0.230
648/1/1
648/1/4/2
0.020
0.200
648/1/2
0.250
648/5
648/1/4
0.200
0.550
653/1
0.100
653/2
0.070
352/3/3/1
352/3/3/3
0.010
352/3/3/2
0.030
1057
0.090
0.250
1087/5/2/4
1087/5/2/5
0.100
1087/5/3
0.400
0.400
1087/5/2/1
0.250
1087/5/7
1087/5/8
0.250
0.250
1087/3ख
1004
0.070
13.400
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बी. ओ.टी. ( टोल+एन्यूटी ) योजनांतर्गत रतलाम- सैलाना- बांसवाडा मार्ग ( मार्ग क्र. 39 ) के निर्माण के अंतर्गत ग्राम सैलाना में बायपास हेतु भू- अर्जन बाबत्.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी सैलाना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2370
[ भाग 1 जुलाई 2014
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर Jabalpur, the 5th July 2014
No.790- confdl . - 2014- II - 2-1-2014 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High court of M.P. Jabalpur is conducting Advance Course for Additional District Judges (promoted in the year 2014) from 1-8-2014 to 7-8-2014 in the Academy, Additional District Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course : -
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .
2. The participants shall report by 9:30 a.m. on 1-8-2014 in the Lecture Room of MPSJA atJabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. Black coat, white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .
4. The participants shall send one copy each of the following to the Academy sufficiently in advance i.e. latest by 11th July, 2014 and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the advance Course :-
(i ) Judgment in Sessions case (contested) (ii ) Judgment in Civil Suit (contested) (iii ) Judgment in regular Civil Appeal iv) Judgment in Criminal Appeal
( (v) Order in Criminal Revision
(vi) Order/Award passed in Motor Accident Claim case
5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy by fax ( No. 0761-2628679 ) , sufficiently in advance .
6. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided, by the High Court .
7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
8. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur, One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Academy shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Academy .
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles .
9. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the MPSJA building. At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However , it would not be possibe for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place .
10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10:00 a.m. on the succeeding day of the end of training.
11. The participants shall be provided with tea, breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .
No.792- Confdl . - 2014 - II - 2-1-2014 .---Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. , Jabalpur is conducting Foundation Course for Additional District Judge ( directly recruited) from 1-8-2014 to 14-8-2014 in the Academy . Additional District Judge , whose name and posting figure in the endorsement , is directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .
2371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
भाग 1 ]
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 1-8-2014 in the Lecture Room of MPSJA atJabalpur.
3. The participant shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. white saree and blouse with black coat) during entire duration of the course .
4. The participant shall bring alongwith her detailed synopsis of the work done so far in her district after the appointment .
5. The participants may send legal problems which she wants to be addressed during the course to the Academy by fax ( No. 0761-2628679 ) sufficiently in advance .
6. The participant shall bring with her Laptop Computer with peripherals and software CDs , if provided, by the High Court .
7. T.A. & D.A. of the participant is reimbursable only as per Government Rules .
8. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy. To this end, two Reception Counters for participant shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur , One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participant is requested to report to these counters on her arrival . The Academy shall make arrangement for conveyance from the Railway Station to Academy.
The participant arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for her reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of her luggage to the parked vehicles .
9. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the MPSJA building . At present the lift is not functional . The participant is with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of her choice . In such a case the participant shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However, it would not be possibe for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place .
10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participant only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a.m. on the succeeding day of the end of training.
11. The participant shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during her period of stay for the course , free of charge .
Jabalpur, the 9th July 2014
No. B - 3504 .-( I ) in exercise of powers conferred by Section 5 ( 1 ) of the Right to Information Act 2005 Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri Pankaj Gaur , Registrar ( J - I ) as State Public Information Officer for the High Court of Madhya Pradesh , Main Seat Jabalpur in place of Smt. Giribala Singh , Registrar ( J - I ) .
By Orders of Hon'ble the Chief Justice, VED PRAKASH, Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 9 जुलाई 2014
क्र. A- 2473-दो-2-37-2005 .- श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को दिनांक 26 से 27 अप्रैल 2014 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 28 अप्रैल से 3 मई 2014 तक छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 3477- दो-2-41-2013.- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को दिनांक 16 अप्रैल से 6 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
2372
क्र. B - 3479-दो-2-36-2014.- श्री महेश भदकारिया , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 1 से 9 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेश भदकारिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश भदकारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2014
क्र. C- 2815-दो-2-109-2006.- श्री पी.एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 19 से 24 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री पी . एस. पाटीदार , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2817-दो-2-49-2007.-श्री जी. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 29 अप्रैल से 9 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
क्र. C- 2819- दो-2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 2 से 5 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2821-दो-2-109-2006.- श्री पी. एस . पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30 मई से 1 जून 2014 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . एस. पाटीदार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-2823-दो- 2-59-2013.- श्री एन. के. सत्संगी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 22 से 24 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
भाग 1 ]
क्र. C- 2825-दो-2-20-2006. श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 8 से 9 जून 2014 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्यालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल सिंह ठाकुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2827-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 29 से 30 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुद बाला बरणा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 2829-दो-2-34-2014.- श्री अनिल वर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 1 से 3 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 4 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2831-दो- 2-25-2012 .- श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 16 से 18 मई 2014 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 से 24 मई 2014 तक छह दिन का ग्रीष्मकालीन स्वीकृत किया जाता है . साथ
2373
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. C- 2848-दो-2-37-2014.-श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 19 से 31 मई 2014 तक तेरह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 1 से 13 जून 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 14 एवं 15 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. सुनरया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
शुद्धि- पत्र जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2014
क्र . B- 3449-तीन- 6-3-57 भाग- नौ . उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्वारा अपने अधिसूचना क्र. डी/800 , दिनांक 9 अप्रैल 2014 में निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है :-
" उक्त अधिसूचना में " द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 " के स्थान पर " बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 " पढ़ा जावें".
CORRIGENDUM
The High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby issues following Corrigendum in respect of its Notification No. d/800 dated 9 April 2014 :-
"In the said Notification the words " XIIth Civil Judge Class - I " in place of " IInd Judge Class - I " be read "
एस. एस. रघुवंशी , रजिस्ट्रार ( डीई ) .
2374
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जुलाई 2014
जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2014
क्र. 807 -गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
डिण्डौरी 1 श्रीमती अंजुली पालो,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी.
2
शिवपुरी श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी.
3
जबलपुर श्री राजीव कृष्ण जोशी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर.
भोपाल 4 श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
5
राजगढ़ श्रीमती पारो रायजादा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़.
भोपाल 6 कुमारी करूणा एस. त्रिवेदी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल.
देवास 7 श्री श्याम सुंदर गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , देवास.
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
(4)
शिवपुरी शिवपुरी
सिविल जिला, शिवपुरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी की हैसियत से श्री ए. एस. तोमर के स्थान पर.
उमरिया
उमरिया
सिविल जिला, उमरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया की हैसियत से श्री अखिलेश पंड्या के स्थान पर.
कटनी
कटनी
सिविल जिला कटनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
बड़वानी
बड़वानी
सिविल जिला बड़वानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी की हैसियत से श्री श्रीराम शर्मा के स्थान पर दिनांक 7-8-2014 से.
अलीराजपुर अलीराजपुर सिविल जिला अलीराजपुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
डिण्डौरी
डिण्डौरी
सिविल जिला डिण्डौरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी की हैसियत से श्रीमती अंजुली पालो के स्थान पर .
भिण्ड
भिण्ड
सिविल जिला भिण्ड, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड की हैसियत से श्री जगदीश बाहेती के स्थान पर.
2375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
भाग 1 ]
क्र. 808- गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ (2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995 , अधिसूचना क्रमांक फा. - 1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस- अ ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है: -
सारणी
नाम
कहां से
क्रमांक
कहां को
सत्र खण्ड का नाम
विशेष न्यायालय का नाम (7)
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
शहडोल
शहडोल
शहडोल
1.
छिंदवाड़ा
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
श्री शिवबदन वर्मा , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , छिंदवाड़ा के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
पन्ना मंदसौर
पन्ना
पन्ना
2.
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
श्री आर. एन. चौधरी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , मन्दसौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
बालाघाट
बालाघाट
बालाघाट
ग्वालियर
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3. श्री जे. एम. चतुर्वेदी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, ग्वालियर.
ग्वालियर
ग्वालियर ग्वालियर
4.
नई दिल्ली
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री जे. एम. चतुर्वेदी के स्थान पर दिनांक 24-9-2014 से.
श्रीमती सुनीता यादव , डायरेक्टर ( लॉ) , दिल्ली विद्युत् विनियामक आयोग , नई दिल्ली के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर
मुरैना
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5. श्री कृष्ण गोपाल सुरेका , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , मुरैना के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
विदिशा
विदिशा
विदिशा
विदिशा
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री आई.पी.एस. सोलंकी के स्थान पर.
6. श्री सुशील कुमार शर्मा , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, विदिशा के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
2376
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
क्र. 809- गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर , उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी
कहां से
कहां को
क्रमांक
नाम
(4)
(3) (2)
(1)
1
दमोह
दमोह
श्रीमती शशिकला चन्द्रा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, दमोह के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
मण्डला
मण्डला 2 श्री तुलसीराम उईके, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मण्डला के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
रतलाम
रतलाम
3 श्री ऋषभ कुमार सिंघई, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रतलाम के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
गरोठ
4 श्री अंजनी नंदन जोशी
जबलपुर
रहली
कुक्षी 5 श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन
ग्वालियर
लहार
6 श्री पवन कुमार शर्मा
ग्वालियर कुक्षी
7 श्री संजय कुमार चतुर्वेदी
सीधी
ग्वालियर 8 श्रीमती संगीता मदान
जौरा 9 श्री मधुसूदन मिश्रा
विदिशा
विदिशा
10. श्री इन्द्रपाल सिंह सोलंकी,
विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार
निवारण ) अधिनियम, विदिशा.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
सत्र खण्ड का नाम (5)
दमोह
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
मण्डला
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
रतलाम
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मन्दसौर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गरोठ, जिला मन्दसौर की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनियर ) के स्थान पर दिनांक 1-8-2014 से.
सागर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रहली, जिला सगर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भिण्ड
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , लहार, जिला भिण्ड की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
धार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुक्षी, जिला धार की हैसियत से श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन के स्थान पर.
सीधी
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , सीधी की हैसियत से.
जबलपुर
जबलपुर
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर की हैसियत से श्री अंजनी नंदन जोशी के स्थान पर.
विदिशा
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भाग 1 ]
2377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई 2014
क्र. 810 - गोपनीय- 2014-दो- 3-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -
नाम
कहां से क्रमांक
(1)
(2)
(3) 1
सोहागपुर श्री शिव बालक साहू
2
बिजावर श्री मुकेश कुमार दांगी
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
मण्डला
मण्डला
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मण्डला की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
राजगढ़
राजगढ़
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टीप :- आदेश क्रमांक 591- गोपनीय-2014, दिनांक 29 अप्रैल 2014 , जहां तक इसका संबंध श्री गंगाचरण दुबे , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , खण्डवा का खण्डवा से मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से राजगढ़ स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. 811 -गोपनीय- 2014-दो- 3-1-2014 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के पद पर होने के फलस्वरूप , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010 में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
कहां से नाम
क्रमांक
(2)
(3) (1)
1 श्री आशीर्वाद भिलाला
होशंगाबाद 2 श्री प्रणयदीप ठाकुर
नरसिंहपुर 3
बदनावर श्री अमन सिंह भूरिया
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
होशंगाबाद
सोहागपुर
पदोन्नति पर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सोहागपुर, जिला होशंगाबाद की हैसियत से श्री शिव बालक साहू के स्थान पर.
बिजावर
छतरपुर
पदोन्नति पर , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बिजावर , जिला छतरपुर की हैसियत से श्री मुकेश कुमार दांगी के स्थान पर .
धार
बदनावर
पदोन्नति पर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बदनावर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , बदनावर की हैसियत से.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .