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*मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 32]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014- श्रावण 17 , शक 1936
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2014
क्र. एफ- 11-90-2014-सूअप्र- एक-9 . - राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय श्री के.डी. खान, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 16 से 20 जून 2014 तक, पांच दिवस के अर्जित अवकाश एवं एल.टी.सी. की स्वीकृति की अनुमति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कौल, उपसचिव.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 28 जून 2014
क्र. बी-1-60-2014-2- एक. सुश्री मिनिषा झा , राप्रसे, डिप्टी कलेक्टर, अनूपपुर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विवाहोपरांत अपना नाम श्रीमती मिनिषा भगवती पाण्डेय परिवर्तित करने का अनुरोध किया है .
(2 ) राज्य शासन, एतद्वारा , सुश्री मिनिषा झा , राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम कु. मिनिषा झा के स्थान पर श्रीमती मिनिषा भगवती पाण्डेय परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.
( 3 ) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती मिनिषा भगवती पाण्डेय के सेवा अभिलेखों में की जाए.
2425
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014.
2426
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
क्र. ई. 5-674 - आयएएस- लीव- 5 - एक- ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जून 2014 द्वारा दिनांक 23 से 28 जून 2014 तक, छः दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 21 , 22 एवं 29 जून 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. ई. 5-687 - आयएएस- लीव-5 -एक ( 1 ) श्री नीतेश व्यास , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 3 अप्रैल 2014 द्वारा दिनांक 12 से 24 मई 2014 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 10, 11 एवं 25 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 12 से 21 मई 2014 तक, दस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2014 अनुसार यथावत् रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव- एक-5.-( 1 ) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2014 द्वारा दिनांक 21 मई से 6 जून 2014 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 21 से 30 मई 2014 तक, दस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक"..
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 18 जुलाई 2014
क्र. एफ 10-28-2010-तेईस- योआसां. - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम , 1995 की धारा 4 की
[ भाग 1 उपधारा ( 3 ) ( ग ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-
जिला योजना समिति क्र.
अशासकीय सदस्यों के नाम
(2)
(3) (1)
1
खरगौन श्री रंजीत डंडीर
खरगौन 2
श्री राजेन्द्र राठौर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के. सिद्धर्थ, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2014
क्र. एफ 1 ( ए) 111-1993- ब- 2-दो.- श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर को दिनांक 28 जून से 10 जुलाई 2014 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज जबलपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका- 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
क्र. एफ 1 ( ए) 169-1989- ब- 2-दो. श्री एस. एल . थाउसेन , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 एवं 17 जुलाई 2014 के दो दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा विशेष शाखा पुलिस , मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . एल. थाउसेन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2014
क्र. एफ 9-3-2005 - ब-सोलह. राज्य शासन , एतद्वारा , कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें अधिनियम, 1948 की धारा 1 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से अधिनियम के प्रावधानों का इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनों के वर्गों पर विस्तार शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक महीने में या इसके बाद करने की अपनी मंशा का एतद्वारा नोटिस देती है.
( 1 ) उपरिलिखत अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ती या सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.
( 2 ) आपत्तियां और सुझाव मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग , मंत्रालय, भोपाल को इस सूचना के मध्य राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर भेजा जाए:-
अनुसूची
स्थापनों का विवरण
वे क्षेत्र जहां स्थापन स्थित है (2)
(1)
निम्नलिखित स्थापन जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा पिछले बारह महीनों में किसी दिन नियोजित थे , अर्थात्ः-
सभी क्षेत्र जहां क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के प्रावधान अधिनियम की धारा 1 ( 3 ) के अन्तर्गत पहले से ही लागू किये जा चुके हैं.
1. दुकान ,
2. होटल ,
(1) (2)
3. रेस्तरां ,
4. सड़क मोटर परिवहन स्थापन,
5. पूर्वदर्शन थियेटरों सहित सिनेमा घर
6. कामकाजी पत्रकार ( सेवा की शर्तें )
तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1955 ( 1955 का 45 ) की धारा 2 (घ ) में यथा परिभाषित समाचार- पत्र स्थापना
7. व्यक्तियों, न्यासियों, सोसाईटियों अथवा अन्य संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षिक संस्थान ( सार्वजनिक, निजि सहायता प्राप्त अथवा आंशिक रूप से सहायता प्राप्त सहित) .
8. चिकित्सा संस्थान ( निगमित, संयुक्त क्षेत्र, न्यास, धमार्थ तथा निजी स्वामित्व वाले अस्पताल, नर्सिंग होम, निदान केन्द्र रोग विज्ञान प्रयोग शाला ) .
F No. 9-3-2005 - B - XVI . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 5) of Section 1 of the Empolyees State Insuracne Act, 1984 the State Government of Madhya Pradesh in consultation with the Empolyees State Insuracne Corporation hereby gives notice of its intention to extend the provisions of the Act to the classes of establishment specified annexed hereto, on or after one month from the date of publication in the Official Gazette : -
1. Any objections and suggestions which may be received from any person in respect of the said notification wihin the period specified above , will be considered by the State Government . 2. The objectons and suggestions may be addressed to Government of Madhya Prdesh , Laboure Depatment, Mantralay Bhopal : -
SCHEDULE
Description of establishments Areas in which the establisment are situated (2)
(1) The following establisment whereon ten or more persons are employed , of where employed on any day of the preceding twelve month , namely :-
All areas where the provisions of the ESI Act, 1948 have already been brought into force under Section 1 (3 ) of the Act.
i Shops : ii Hotels :
2428
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
(2)
(1)
iii Restaurants :
iv Road Motor Transport establishments :
V Cinemas including preview theatres :
vi Newspaper establishments as defined in Section 2 (d) of the working Journalists (Conditions of Service ) and Miscellanceous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) ;
(2)
(1)
vii Educational Institutions (including publice , private , aided or partially aided) run by individuals , trustees , societies of other organizations :
viii Medical Institutions ( including croporate , Joint sector, trust , charitable and private Owenership hospitals , nursing homes , Diagnostic centers , pathological labs .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2014
क्र. एफ- 3-31-2013- बत्तीस. राज्य शासन, एतद्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ- 3-113- बत्तीस-96, दिनांक 18 जून 1998 के द्वारा नीमच विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( संशोधन 2012 ) की धारा -17 क ( 1 ) के अन्तर्गत गठित समिति को राज्य शासन निम्नानुसार पुनर्गठित करता है. उक्त समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17- क (2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी: -
व्यक्ति का नाम/पद (2)
अधिनियम की धारा 17क ( 1 ) खण्ड (1)
अध्यक्ष
(क)
समिति में पद
संस्था/पता (3)
(4)
सदस्य
नगरपालिका परिषद्, नीमच
अध्यक्ष
सदस्य
जिला पंचायत , नीमच
(ख)
सांसद
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र नीमच , मंदसौर
(ग)
विधायक
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, नीमच
(घ)
(ङ)
लागू नही
लागू नहीं
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत , नीमच
(च)
सरपंच
1.
(छ)
सदस्य
ग्राम पंचायत बरूखेड़ा ( ग्राम भोल्यावास )
2. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , कनावटी ( ग्राम कनावटी )
3. सरपंच
4. सरपंच
5. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, डुंगलावदा ( ग्राम डुंगलावदा, ग्राम चंगेरा )
सदस्य
ग्राम पंचायत, बिसलवासकंला ( ग्राम खड़ावदा )
सदस्य
ग्राम पंचायत, धनेरियाकलां ( ग्राम लेवड़ा ग्राम
6. सरपंच
सरपंच
7.
धनेरियाकलां, ग्राम जागोली ) .
सदस्य
ग्राम पंचायत , जैसिंगपुरा ( ग्राम अरन्याकुमार , ग्राम जैसिंगपुरा) .
सदस्य
ग्राम पंचायत, पिपल्याबता ( ग्राम हिंगोरिया )
8. सरपंच
1. प्रतिनिधि
(ज)
सदस्य
ग्राम पंचायत, जमुनियाखुर्द ( ग्राम रावतखेड़ा, ग्राम जैतपुरा )
सदस्य
कलेक्टर, जिला नीमच
भाग 1 ]
(2)
(1)
2. प्रतिनिधि
2429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
(3)
(4)
सदस्य
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नीमच
प्रतिनिधि
3.
सदस्य
मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका नीमच
4. प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स इण्डिया
प्रतिनिधि
सदस्य
कांउसिल ऑफ आर्केटेक्चर इण्डिया
5.
प्रतिनिधि
6.
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया
7. प्रतिनिधि
सदस्य
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नीमच
समिति के संयोजन
संयोजक
उप तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय- नीमच
(झ)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2014
क्र. एफ 23-03-2014-सा-उन्नीस. मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 ( क्रमांक 11 सन् 2005 ) की धारा 3 के खण्ड ( दो ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-2-98- सा-19, दिनांक 22 जुलाई 2009 में जो कि दिनांक 22 जुलाई 2009 को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के अंतर्गत , कॉलम ( 2 ) से ( 5 ) में, -
(क)
संशोधन
राज्य राजमार्ग क्रमांक -1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित राज्य राज्यमार्ग क्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:--
मार्गों का नाम
राज्य राजमार्ग क्रमांक
अनु- क्रमांक
(3) (1) (2)
1
1
राऊ- पण्डा- महू- गवली- पलासिया- आशापुरा मण्डलेश्वर -कसरावद- खरगौन-बिस्टान- भुसावन ( मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा तक ) .
2
1 क
महू-घाटाबिल्लौद -लेबड राज्य राजमार्ग
(ख)
अनुसूची
(राज्य राजमार्ग के रूप में घोषित तथा वर्गीकृत मार्गों की सूची )
राजमार्ग में आने वाले जिले
लंबाई (कि.मी. में)
(4)
(5)
192.01 इन्दौर, खरगौन
33.62
इन्दौर , धार राज्य राजमार्ग क्रमांक-26 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित राज्य राजमार्ग क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
मार्गों का नाम
राज्य राजमार्ग
क्रमांक
(2)
(3) अनु- क्रमांक (1)
अंजड- तलवाडा- ठीकरी
3
26 क
लंबाई (कि.मी. में)
(4)
राजमार्ग में आने वाले जिले (5)
37.40
बड़वानी 2430
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
(ग) राज्य राजमार्ग क्रमांक -31 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित राज्य राजमार्ग क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
मार्गों का नाम
राज्य राजमार्ग
अनु- क्रमांक क्रमांक
(3) (2)
(1)
31
4
नीमच-नयागांव. कसरावद- खलघाट - गुजरी - धार- नागदा - रतलाम- जावरा-मंदसौर-
31 क
नागदा-लेबड -मानपुर
(घ)
राजमार्ग में आने वाले जिले
लंबाई (कि.मी. में)
(4)
(5)
316.80
धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर, खरगौन, उज्जैन.
58.80
धार, इन्दौर राज्य राजमार्ग क्रमांक -41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित राज्य राजमार्ग क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
मार्गों का नाम
राज्य राजमार्ग
अनु- क्रमांक क्रमांक
(3) (1)
(2)
5
41
जावरा- आलोट- बडौद - आगर- सारंगपुर - शुजालपुर- आष्टा-कन्नौद- सतवास- पुनासा- मुंदी-खण्डवा.
41 क
पुनासा- सनावद- ओंकारेश्वर
राजमार्ग में आने वाले जिले
लंबाई (कि.मी. में )
(5)
(4)
394.00
रतलाम , आगर, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, देवास , खण्डवा.
56.00
खण्डवा, खरगौन
भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2014
क्र. एफ- 23-3-2014- सा- उन्नीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अन्तर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 23-3-2014- सा- उन्नीस , दिनांक 31 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 31st July 2014
F. No. F - 23-03-2014 - G - XIX . In exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam , 2004 (No. 11 of 2005 ) , the State Government hereby makes the following amendment in this department's notificaton No. F- 13-2-98 - Sa - XIX , dated 22nd July, 2009 , which was published in the Gazette dated 22nd July 2009 namely :-
AMENDMENT
In the said notification , under the Schedule , in column (2) to ( 5) ,-
(a) for State Highway number 1 and entries relating thereto , the following State Highway numbers and 2431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
entries relating thereto shall be substituted, namely :-
SCHEDULE
(List of Roads declared and classified as State Highway)
Name of Roads S.No. S.H. No.
(3) (2)
(1)
1
1
Rau - Panda- Mhow- Gawali - Palasia - Ashapura- Mandleshwar- Kasrawad- Khargone - Bistan- Bhusawal (upto Madhya Pradesh / Maharashtra Border) .
2
1A
Mhow -Ghatabillod- Lebad State Highway Length (inKms.)
District Enroute Highway
(5)
(4)
192.01 Indore, Khargone 33.62 Indore, Dhar (b) after State Highway number 26 and entries relating thereto , the following State Highway number and entries relating thereto shall be substituted , namely
Name of Roads S.No. S.H. No.
(3) (1) (2)
3
26A
Anjad-Talwara - Thikri
District Enroute Highway Length (inKms .) (4)
(5)
37.40
Badwani (c) for State Highway number 31 and entries relating thereto , the following State Highway numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : --
Name of Roads S.No. S.H. No.
(3) (2)
(1)
4
31
Kasrawad - Khalghat - Gujri - Dhar - Naagda - Ratlam - Jaora- Mandsour-Neemuch -Nayagaon.
31A
Naagda -Lebad - Maanpur
District Enroute Highway (5)
Length (inKms.) (4)
316.80 Dhar, Ratlam , Neemuch , Mandsour, Khargone , Ujjain .
58.80 Dhar, Indore (d) for State Highway number 41 and entries relating thereto , the following State Highway number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
Name of Roads S.No. S.H. No.
(3) (2)
(1)
5
41
Jaora- Alot- Barod- Agar - Sarangpur - Shujalpur -Ashta- Kannod - Satwas - Punasa- Mundi - Khandwa .
41A
Punasa - Sanawad - Omkareshwar
District Enroute Length (inKms.) (4)
Highway (5)
394.00 Ratlam, Agar, Rajgarh , Shajapur, Sehore , Dewas , Khandwa.
56.00 Khandwa, Khargone.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJIV SHARMA , Dy . Secy .
2432
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला- विदिशा, मध्यप्रेदश
विदिशा , दिनांक 2 जुलाई 2014
क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2014-7105.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिसूचना , 1972 की धारा 11 (5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं , एम.बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला विदिशा विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 147 - सिरोंज क्षेत्रान्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति, लटेरी हेतु विधायक प्रतिनिधि लटेरी में निम्नानुसार नामनिर्दिष्ट करता हूं : - क्र.
नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता
मण्डीअधिनियम की धारा
संस्था व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि निर्दिष्ट किया गया है.
(2)
(3)
(4) (1)
1972की धारा 1
मा. श्री गोवर्धन उपाध्याय , विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 147- सिरोंज.
11( 1 ) (घ) .
श्री शिवराज सिंह यादव पुत्र श्री जीवन सिंह यादव निवासी ग्राम उनारसीकला, तहसील लटेरी.
एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी).
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला- छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जुलाई 2014
क्र. 1326- मंडी निर्वा.- 2014 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं , संजीव सिंह, कलेक्टर छिन्दवाड़ा जिले की कृषि उपज मंडी 201 - छिन्दवाड़ा के लिए अधिसूचित सांसद प्रतिनिधि श्री कलीराम साहू आत्मज श्री खडगराम साहू, गांधीगंज छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम 210 के नियम -5 ( ग ) में निहित प्रावधानों के तहत निरर्हर पाए जाने के कारण सांसद प्रतिनिधि की सदस्यता निरस्त की जाती है .
संजीव सिंह, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला - इन्दौर, मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 23 जुलाई 2014
क्र. 564- मंडी निर्वा. - 2014.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के अनुसार मण्डी समिति के गठन के संदर्भ में धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ' घ ' सांसद, को निम्न तालिका में उनके समक्ष दर्शित मण्डी समिति के सदस्य हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाता है , नामनिर्दिष्ट किये गये इन सदस्यों को मण्डी समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिये यथा समय आहूत किया जावे : -
मण्डीका नाम प्रतिनिधि मनोनीतकर्ता
प्रतिनिधि का नाम व पता (3)
अनुक्रमांक (1)
1
(4) इन्दौर (2) श्रीमती सुमित्रा महाजन , सांसद
श्री सत्यनारायण आजाद, आजाद चौक, हातोद, जिला इन्दौर.
आकाश त्रिपाठी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी).
संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छठवी मंजिल, विन्ध्याचल भवन , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2014
शुद्धि- पत्र
क्र. उद्यान- सी-4- मौ. आधा. 2014-15-2538.- मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2014-15 खरीफ एवं रबी मौसम के लिये " मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण " क्रमांक 315 , दिनांक 24 जुलाई 2014 को प्रकाशित अधिसूचना में देवास जिले के खरीफ फसल में बीमा कंपनी त्रुटिवश एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी. का प्रकाशन हो गया है . जबकि देवास जिले में इफको टोकियो बीमा कंपनी कार्य कर रही है.
अतः पृष्ठ क्रमांक 630 ( 1 ) सरल क्रमांक 12 के कालम नम्बर ( 6 ) में देवास जिले के लिये एच.डी.एफ.सी. अर्गो जी.आई.सी. के स्थान पर बीमा कंपनी इफको टोकियो पढ़ा जाये.
अनुराग श्रीवास्तव , आयुक्त सह- संचालक.
2433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 21 जुलाई 2014
प्र. क्र. 04- अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
बासौदा
विदिशा
आटस
2.302 योग .. 2.302 (5)
(6)
सगड़ मध्यम सिंचाई भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा
परियोजना ( नहर ) कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 24 जुलाई 2014
क्र. 47 - अ- 82 - वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनिय क्षेत्र (हेक्टर में ) (1)
बालाघाट
(2) बैहर
(3) परसामउ प.ह.नं. 55
शासकीय भूमि (4) 26.699 हेक्टर एवं निजी भूमि
128.529 कुल
155.228 हेक्टर
(संरचना सहित) .
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया, जिला मण्डला ( म. प्र . ) .
हालोन सिंचाई परियोजना जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
( 2 ) भूमि का नक्शा ('प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी हालोन सिंचाई परियोजना , नर्मदा विकास उप संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट ( म.प्र. ) के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 48 - अ- 82- वर्ष 2013-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(हेक्टर में) अर्जनिय क्षेत्र
(4)
(5)
(6) (1)
(3)
(2)
बालाघाट बैहर
मुरेंडा प.ह.नं. 55
हालोन सिंचाई परियोजना के जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि.
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया, जिला मण्डला ( म. प्र. ).
शासकीय भूमि 11.703 हेक्टर एवं निजी भूमि 3.130 कुल 15.413 हेक्टर (संरचना सहित ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी हालोन सिंचाई परियोजना, नर्मदा विकास उप संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट ( म.प्र. ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 49 - अ- 82 - वर्ष 2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनिय क्षेत्र (हेक्टर में)
(6) (3)
(5)
(1)
(4)
(2)
बालाघाट बैहर
संजारी प.ह.नं. 56
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया, जिला मण्डला ( म. प्र. ) .
हालोन सिंचाई परियोजना के जलाशय के डूब क्षेत्र एवं पुनर्वास के तहत मार्ग निर्माण हेतु.
शासकीय भूमि 40.622 हेक्टर एवं निजी भूमि 224.844 कुल 265.466 हेक्टर (संरचना सहित) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी हालोन सिंचाई परियोजना, नर्मदा विकास उप संभाग बैहर, तहसील बैहर , जिला बालाघाट ( म.प्र. ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
2435
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
क्र. 50 - अ- 82 - वर्ष 2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
अर्जनिय क्षेत्र (हेक्टर में ) (4) (1)
बालाघाट बैहर कोयलीखापा प.ह.नं. 55
एवं निजी भूमि 21.680 कुल शासकीय भूमि 10.416 हेक्टर 32.096 हेक्टर (संरचना सहित ) .
(5)
(6)
हालोन सिंचाई परियोजना के जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया, जिला मण्डला ( म . प्र . ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी हालोन सिंचाई परियोजना, नर्मदा विकास उप संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट ( म.प्र. ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 51 - अ- 82 - वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनिय क्षेत्र (हेक्टर में) (4) (2)
(1)
(3)
बालाघाट बैहर
अलना प.ह.नं. 55
शासकीय भूमि 40.858 हेक्टर एवं निजी भूमि 208.851 कुल 249.709 हेक्टर (संरचना सहित) .
(6)
(5)
हालोन सिंचाई परियोजना के जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया, जिला मण्डला ( म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी हालोन सिंचाई परियोजना, नर्मदा विकास उप संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट ( म.प्र. ) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2436
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 15 अक्टूबर 2013
क्र. 1585 - भू- अर्जन - 13.-प्र. क्र. अ- 82-2013-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3) पांगरा
(4) 9.048
देवास कन्नौद
कार्यपालन यंत्री, परियोजना जलसंसाधन विभाग संभाग देवास.
दतूनी परियोजना नहर के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री परियोजना, जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी कन्नौद में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़, ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 26 जुलाई 2014
क्र. 5384 - भू-अर्जन- 14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
राजगढ़ खिलचीपुर गोरधनपुरा बोरदाखुर्द
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
0.068 0.012 0.080
कुल योग
बेरदाखुर्द तालाब के नहर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन ( पूरक ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
क्र. 5388 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
राजगढ़ खिलचीपुर मन्नीपुरा गुमानीपुरा
0.020 0.260 0.280
कुल योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
पानखेड़ी तालाब के नहर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन (पूरक) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 1 अगस्त 2014
प. क्र. 764- प्रका.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(1)
(4)
13.460 रीवा
जवा फूलदेउर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2438
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
प. क्र. 766 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
1.950 रीवा
जवा
बेनीडीह
पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 768 - प्रका. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
(3)
3.350 रीवा
जवा
वीरपुर
कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 770- प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
2439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/ सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4)
(3)
(1)
10.500 जवा
रीवा
छदहना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/ सबमाइनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 772 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/ सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1) (2)
1.320 जवा
रीवा
जोड़ावरपुर कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 774- प्रका.- भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4)
(3)
(1)
5.890 रीवा
जवा
रामपुर कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
2440
प. क्र. 776- प्रका.- भू-अर्जन-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/ सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
2.360 रीवा
रिमारी
जवा
पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/ सबमाइनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 778 - प्रका. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/ सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
8.200
रंग पतेरा
रीवा
जवा
कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 780 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
2441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 5.300 (1) रीवा
(2) जवा
(3) सलैया खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म . प्र. )
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 790 - प्रका. - भू-अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/ सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
(1) रीवा
(3) गंभिरबा
(हे. में) (4) 1.925 (2) त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. )
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.
क्र. 792- प्रका.- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.00 (1) रीवा
(2) त्योंथर पुरवा कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. )
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
2442
प. क्र. 794 - प्रका. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
ग्राम
(हे. में)
(4) (2) (3)
(1)
0.500 रीवा
बिसूरा पैपखार
त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/ सबमाईनर नहर कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) . निर्माण हेतु.
प. क्र. 796 - प्रका. - भू- अर्जन-2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल तहसील
ग्राम
जिला
(हे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
5.50
परवा कोठार
रीवा त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/सबमाईनर नहर कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) . निर्माण हेतु.
प. क्र. 798 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा 2443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
रीवा त्योंथर अतरैली
2.35
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
प. क्र. 800- प्रका.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2)
(3)
(1)
(4) 5.80 रीवा त्योंथर कोनी खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
प. क्र. 802 - प्रका. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा 2444
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2014
चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
जिला तहसील
(हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) रीवा
3.50 त्योंथर बराबड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.
प. क्र. 804 - प्रका. भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4)
1.20 त्योंथर
रीवा.
टेरहाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.
प. क्र. 806 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2)
(1) रीवा
त्योंथर
(4) 1.30
(3) टेढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.
2445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
प. क्र. 808- प्रका.- भू- अर्जन-2014. चभू- अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जो चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
1.530
ढढोखर
रीवा
त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/ सबमाईनर नहर सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) निर्माण हेतु.
क्र. 810- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.380 (1) रीवा
ढेरहाई
त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2014
क्र. एफ. 11-2-2014- सात- शा.6 .- भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-5-2014- एम एण्ड जी, दिनांक 11 जुलाई, 2014 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में , राज्य शासन , एतद्वारा , सागर जिले के " मालखेड़ी " रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर " बीना मालखेड़ी " करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार रजक, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2014
क्र. एफ. 11-2-2014- सात- शा.6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2-2014- सात- शा. 6 , दिनांक 8 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार रजक, उपसचिव.
Bhopal , the 8th August 2014
No. F. 11-2-2014- VII - Sec . 6. In pursuance of no objection conveyed by Govt . of India , Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-5-2014 - M &G, dated the 11th July, 2014 , the State Government hereby change the name of " MALKHEDI " Railway Station , District Sagar as " BINA MALKHEDI " with immediate effect .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SURESH KUMAR RAJAK , Dy . Secy .
2446
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर , दिनांक 15 जुलाई 2014
प्र. क्र. 33- अ-82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील-पाटन
(ग) ग्राम-बोरिया (प.ह.नं. 00031 )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
202
0.05 योग . 0.05
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दमोह- जबलपुर मार्ग में बस ले - बाय निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 29-- अ-82-2012-13 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क ) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील-पाटन
(ग ) ग्राम-लुहारी (प.ह.नं. 0005)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
11
(2) 0.05 0.05
96/1
योग . 0.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दमोह- जबलपुर मार्ग में बस ले - बाय निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 31 - अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-जबलपुर
(ख ) तहसील-पाटन
(ग) नगर/ग्राम- कुसली ( प.ह.नं. 00012 )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2) 0.05 0.05
खसरा नंबर (1) 261 176
योग .. 0.10
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दमोह- जबलपुर मार्ग में बस ले - बाय निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पाटन एवं मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 22 जुलाई 2014
क्र. 846- जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- लखनादौन, रा.नि.म. लखनादौन (ग) ग्राम- सिहोरा , प.ह.नं. 86
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.01
16/2
0.02
16/1
25
0.01
148/1
0.03
147/2
0.01
0.01
148/2
147/1
0.03
0.03
18/1
0.06
145
0.01
18/2
19/2
0.01
0.01
139/1
0.02
19/3
0.01
24
0.04
144/2
0.02
141
137
0.01 योग 0.34
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है-सिहोरा- नवलगांव- नागदहार- पुरवामाल मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लखनादौन जिला सिवनी में किया जा सकता है .
सिवनी, दिनांक 31 जुलाई 2014
क्र. 5650 - जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
तहसील- केवलारी , रा.नि.म. केवलारी (ख )
ग्राम- छिन्दा, प.ह.नं. 30
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.03 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
अशासकीय भूमि
0.10
194/1
195
0.05
0.06
191
0.07
190/1
0.07
190/2
0.06
198/6
186
0.10
0.13
187
0.08
172/1
172/2
0.15
172/3
0.16
योग . 1.03
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- सब- मायनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , केलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2448
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 24 जुलाई 2014
क्र. 46- अ- 82 - वर्ष 2013-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील- किरनापुर
(ग) ग्राम- कोतरी, प.ह.नं. 16
(घ) क्षेत्रफल-0.072 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
1/9
0.072 कुल योग .. 0.072
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- ढूटी बांयी तट नहर प्रणाली के अन्तर्गत कोतरी मायनर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 45- अ - 82 - वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील- किरनापुर
[भाग 1 (ग) ग्राम- मुरकुडा, प.ह.नं. 42/17
(घ) क्षेत्रफल-0.072 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
205
0.036
91/6
0.036 कुल योग .. 0.072
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन - ढूटी बांयी तट नहर प्रणाली के अन्तर्गत मुरकुडा मायनर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 43- अ- 82- वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-बालाघाट
(ख) तहसील- बैहर
(ग ) ग्राम- बैजलपुर, प.ह.नं. 53
(घ) क्षेत्रफल-0.712 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
अशासकीय भूमि
5/6
0.324
5/3
0.032
0.295
5/7
5/8
0.061 कुल योग .. 0.712
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- बैजलपुर जलाशय के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
2449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
क्र. 44- अ- 82 - वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील- वारासिवनी
(ग) ग्राम- खडकपुर, प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल-1.586 हेक्टर.
रकबा
खसरा नंबर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.101
38/3
387/3
0.041
416/1
0.020
461
0.081
465
0.032
0.024
447
422
0.243
387/1
0.032
463/1
0.065
462/2
0.040
459
0.117
384
0.210
0.049
379/2
463/2
0.032
0.061
464
448/1
0.041
387/2
0.073
421
0.210
460
0.041
458
0.032
448/2
0.041
1.586
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर की खडकपुर मायनर एवं सबमायनर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ दिनांक 26 जुलाई 2014
क्र. 5380 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( दुर्गपुरा तालाब की बांध एवं पाल के निर्माण में प्रभावित भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- दुर्गपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.053 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.075
198
199
0.101
200
0.121
201/2
0.141
0.070
243/2
270
0.150
271
0.177
0.098
272
0.029
273
307
0.160
0.239
394
308
0.381 2450
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
(2)
(1)
393
0.024
0.200
346
0.271
347/1
347/2
0.092
0.091
347/3
391/1
0.096
391/2
0.095
391/3
0.113
0.077
392
689/411/2
0.065
0.162
694/411
395/2
0.025
योग . 3.053
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दुर्गपुरा तालाब की पाल एवं डूब में अर्जित की जानी वाली प्रभावित भूमि हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 1 अगस्त 2014
क्र. 782- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- चंदई 167
(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.066 हेक्टर .
अर्जित रकबा
खसरा
क्रमांक
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
145
0.320
146
0.198
0.585
151
200
0.195
204
0.108
205
0.064
206
0.190
207
0.087
208
0.020
209
0.135
0.225
210
0.216
211
0.079
220
0.140
221
0.105
222
224
0.198
0.270
242
0.135
248
0.240
251
0.030
252
253
0.180
0.010
256
0.108
257
274
0.024
280
0.186
4.048
योग (अ)
( ब ) शासकीय भूमि
0.018
241
योग ( ब) 0.018
महायोग 4.066 2451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन योजना की माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 784 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- चिल्ला खुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.674 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी शासकीय
भूमि (2)
भूमि (3)
(1)
0.048
46 51
0.060
0.080 59
0.032
84 85
0.070
92
0.108
118
0.036 125
0.220
0.044
127
0.092
147
योग 0.674
0.116 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माईनर/सबमाइनर, नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 786- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- बरा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.572 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) शासकीय
निजी
खसरा क्रमांक
भूमि
भूमि (3)
(2)
(1)
44
0.048
45
0.176
0.076
56
57
0.088
90
0.020
0.064
91
96
0.100
0.000 योग . .0.572
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माईनर/ सबमाइनर, नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
2452
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 788 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- सहलोलवा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.905 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) निजी शासकीय खसरा क्रमांक
भूमि (3)
(1)
भूमि (2)
3
0.030
0.006
4
5
0.080
45
0.108
46
0.042
0.150
73
0.308
78
112
0.150
0.010
151
0.021
357 योग . .0.905 0.000
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माईनर/सबमाइनर , नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 812- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय सम्पत्ति पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- सोहागी 555
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.111 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में )
क्रमांक (1)
(2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
540/2
0.039
0.005
373/1 /ख
576/ 1 /ख
0.018
0.020
586/1
0.021
593/1
0.008
596
0.111
योग .
निरंक
( ब ) शासकीय भूमि
महायोग .. 0.111
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन योजना की नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
2453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 814- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-त्योंथर
(ग) ग्राम- पुरवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.143 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय खसरा क्रमांक
निजी
भूमि (2)
भूमि (3)
(1)
69
0:158
86
0.006
0.100
93
95
0.145
96
0.092
0.024
98
0.041
99
100
0.235
0.066
102
105
0.149
108
0.132
109
0.226
(2)
(1)
(3)
110
0.128
111
0.108
112
0.065
113
0.072
114
0.108
132
0.100
133
0.108
0.067
134
135
0.032
138
0.038
139
0.102
140
0.094
0.088
141
0.066
143
144
0.111
145
0.068
146
0.178
0.050
147
180
0.062
181
0.066
182
0.058
0.000
योग . 3.143
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माईनर/सबमाइनर, नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
2454
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई 2014
क्र. C- 2963-दो- 2-33-2010 .- श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 27 से 29 मई 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलिति करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2965- दो- 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 29 अप्रैल से 3 मई 2014 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 3 मई 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. D-4124-दो-2-43-2013 .- श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 14 से 19 जुलाई 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलिति करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 जुलाई 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D-4126-दो- 2-47-2010.- श्री आर.एन. पटेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 12 से 18 मई 2014 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 19 से 24 मई 2014 तक छः दिन का एवं दिनांक 9 से 13 जून 2014 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. पटेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014
क्र. C- 2970-दो- 2-43-14.- श्री ओमप्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03-21 - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C- 2974-दो- 2-37-2006.- श्री जे. पी. गुप्ता, तत्कालीन प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03-21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.
क्र. C-2976-दो-3-43-2013.- श्रीमती मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 30 जून से 2 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
भाग 1 ]
2455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2014
जबलपुर, दिनांक 23 जुलाई 2014
क्र. D-4216- दो - 3-47-2003.- श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को दिनांक 30 मई से 8 जून 2014 तक दस दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 9 से 17 जून 2014 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 4218-दो- 3-35-2006.- श्री आर. के. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 16 से 19 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 4220-दो- 2-41-2013 .- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को दिनांक 22 मई से 13 जून 2014 तक तेईस दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 से 19 जून 2014 तक छः दिन का अर्जित अकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
Jabalpur, the 21st July 2014
No. B - 3729 - III- 6-6-84- II .-In exercise of the powers conferred Under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling proviosions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Renuka Kanchan , Presiding Officer of the court of Vth ASJ , Gwalior for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquater Gwalior.
By order of the High Court , S. S. RAGHUVANSHI , Registar (DE) .
जबलपुर, दिनांक 24 जुलाई 2014
क्र. C- 3035-दो-2-62-2013.- श्री ओंकार नाथ , ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश, राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 14 से 17 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अर्जित अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ , ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश , राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.