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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 05 September 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
36
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-09-05.36.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्यप्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2014 - भाद्र 14 , शक 1936

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2014

फा. क्र . 3 ( बी ) -2-2013 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 27 ) राज्य शासन, श्री देवेन्द्र सोलंकी , पिता श्री मनोज कुमार सोलंकी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है. उसकी जन्मतिथि 24 जुलाई 1978 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) -2-2013 - इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 06 ) राज्य शासन, श्री महेन्द्र सिंह, पिता श्री गोविन्द सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है . उसकी जन्मतिथि 11 मार्च 1978है.

फा. क्र . 3 ( बी ) -2-2013 - इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 14 ) राज्य शासन, सुश्री रानो पाल, पिता पहलवान सिंह पाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने

2657

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

2658

तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड है. उसकी जन्मतिथि 19 अगस्त 1987 है.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. एफ 6-6-2014-58.- विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई 2014 के पृष्ठ क्र. 630 ( 3 ) के अनुक्रमांक -18 पर बुरहानपुर जिले में केला फसल के लिए नेपानगर तहसील को शामिल कर, अधिसूचित किया जाता है.

यह अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई, 2014 से ही लागू मानी जावेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. आर. काटवाले , अवर सचिव.

परिवहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2014

क्र. 4540-5589-2013- आठ. श्री महेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , मध्यप्रदेश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) -19-03-21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.

मयप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीलू मरकाम , अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. एफ- 3-42-2014- बत्तीस. इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4476-5622- बत्तीस -1976 , दिनांक 8 नवम्बर 1976 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 ( 1 ) के प्रावधान अंतर्गत झाबुआ निवेश क्षेत्र की सीमाएं का गठन किया गया था. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 ( 2 ) क अन्तर्गत पूर्व गठित झाबुआ निवेश क्षेत्र में ग्राम मिण्डल, बाडकुओं एवं ग्राम रतनपुरा को सम्मिलित करते हुए, संशोधित निवेश क्षेत्र का गठन करता जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाए अनुसार है:-

अनुसूची झाबुआ निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं उत्तर में- ग्राम मिण्डल , नगरपालिका, झाबुआ, ग्राम गडवाडा की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में-ग्राम मिण्डल, बाडकुओं, रतनपुरा, आम्बाखोदरा , बिलीडोज की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में- ग्राम बिलीडोज, नाचनखेड़ा, धरमपुरी , गडवाडा की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में- ग्राम मिण्डल, नगरपालिका, झाबुआ, ग्राम गडवाडा, नाचनखेड़ा एवं धरमपुरी की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. एफ 1-12-2013 - छब्बीस-1 .- राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश के द्वारा " समग्र पुनर्वास नीति " का प्रारूप तैयार करने के लिये पांच सदस्यों को आयोग में सदस्य के रूप में मनोनयन किया गया है. आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:-

1. सदस्यों की नियुक्ति पूर्णतः अवैतनिक होगी.

2. समस्त सदस्य " समग्र पुनर्वास नीति " का प्रारूप तैयार करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग के अध्यक्ष के अधीन रह कर कार्य में सहयोग करेंगे .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

2659

(3)

(1)

(2)

6 यात्रा सुविधा

3. सदस्यों को राज्य एवं राज्य के बाहर यात्रा हेतु राज्य शासन के सचिव स्तर के अधिकारी के समरूप यात्रा सुविधा का लाभ प्रदान किया जावेगा.

4. आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाली प्रारूप नीति की बैठकों में भाग लेने हेतु रेल के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की यात्रा की पात्रता होगी .

रेल की वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी 7 चिकित्सा सुविधा

विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.

8 निजी स्टॉक

5. समग्र प्रारूप नीति तैयार करने के संबंध में बाहर से आने वाले सदस्यों को 1000/- रुपये बैठक हेतु मानदेय होगा.

निज सहायक- एक ( 8,000/- प्रतिमाह ) भृत्य-2 ( कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर अनुसार ) .

कार्यालय-एक, निवास -एक 9 दूरभाष

6. राज्य सरकार लोकहित में बिना सूचना दिये कभी भी हटा सकेगी . परन्तु उन्हें उचित सूचना दिये बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जावेगा या सदस्यों को 15 दिवस की सूचना देकर पद त्याग कर सकेगा .

(2 ) उपरोक्त व्यय मांग संख्या- 34- मुख्य लेखा शीर्ष-2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- 02 - समाज कल्याण-800 अन्य व्यय- 7360-राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का गठन-42- सहायक अनुदान-0101 राज्य आयोजना सामान्य- 002 - संधारण अनुदान मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

(3 ) उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी.

क्र. एफ 1-12-2013- छब्बीस-1 .-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-21-2013- एक ( 1 ) , दिनांक 20 सितम्बर 2013 द्वारा श्री नानक राम वाधवानी , उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है.

राज्य शासन एतद्वारा उपाध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:-

देय सुविधाएं (3)

क्र. (1)

सुविधा का नाम (2)

1 मानदेय एवं सत्कार भत्ता 10,000/- प्रतिमाह 2 यात्रा/दैनिक भत्ता

राज्य शासन के " ए " श्रेणी के अधिकारी की भांति.

1

3 वाहन

1

4 वाहन चालक

100 लीटर प्रतिमाह 5 पेट्रोल सीमा

10 दूरभाष व्यय सीमा रुपये 30,000/- प्रतिवर्ष (किराया छोड़कर) .

रुपये 15,000/- प्रतिमाह 11 किराये के आवास की सुविधा.

नोट.-किराये का वाहन होने की स्थिति में किराये की गणना भी 100 लीटर के मान से होगी.

(3 ) उपरोक्त सेवा शर्ते वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11- 12-2014-नियम- चार, दिनांक 2 अगस्त 2014 के संदर्भित आदेशों में निहित प्रावधान अन्तर्गत ऐसे उपाध्यक्ष जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है, की पेंशन का समायोजन उनके मानदेय राशि के विरुद्ध हो सकेगा, देय होगा.

(4) उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. निरंजन , प्रमुख सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. 1833-1670-2014-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला गुना के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4897 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से 31 मई 2015 तक सात माह के लिए छूट 2660

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

देता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल भारतीय, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2014

क्र. एफ 1 (ए) 266-86- ब- 2-दो. श्री के. सी. वर्मा , भापुसे , अतिरिक्त महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर को Mid Career Training Programme Phase- V में दिनांक 14 से 27 जुलाई 2014 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक वांशिगटन डी.सी. एवं न्यूयार्क यू.एस.ए. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India Leave) दिनांक 9 , 10 , 15 , 16, 17 एवं 18 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा , भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. वर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 251-88- ब-2- दो. श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ ओएसडी सुरक्षा एवं समन्वय मध्यप्रदेश , भवन नई दिल्ली को Mid Career Training Programme Phase- V में दिनांक 14 से 27 जुलाई 2014 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक वांशिगटन डी.सी. एवं न्यूयार्क यू.एस.ए. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India Leave) दिनांक 9 , 10, 15 , 16 , 17 एवं 18 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सां आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ ओएसडी सुरक्षा एवं समन्वय मध्यप्रदेश, भवन नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक पटेरिया भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

2661

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2014

क्र. एफ 1 (ए) 273-86- ब- 2- दो. श्री महान भारत सागर, भापुसे , अतिरिक्त महानिदेशक ( शिका/माअआ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 25 जनवरी 2014 तक चार दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री महान भारत सागर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री महान भारत सागर, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , शासन (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014 संशोधन

क्र. 5559-2908-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू- अभिलेख एवं बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - बी, सी एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई, की अधिसूचना क्रमांक 7094-2908- अका-विपप्र- 2013, दिनांक 17 अक्टूबर 2013 को जारी की गई थी, जिसमें ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री मोहित बुदांस, सहायक कलेक्टर को निम्नस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया गया था, जिसे अब संशोधित किया जाता है , श्री मोहित बुंदास को उपरोक्त विषयों में उच्च स्तर से उत्तीर्ण पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर ( सामाजिक न्याय ) जिला विदिशा विदिशा , दिनांक 14 अगस्त 2014

आदेश

क्र. स.शि. - 2014-1168.- आयुक्त सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश के पत्र क्र.- सुसे- 2010-600 , दिनांक 28 सितम्बर 2011 तथा मध्यप्रदेश राज्य पत्र असाधारण 2 जुलाई 2009 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन एवं निगरानी वर्ष 2014-15 में 6 माह हेतु निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) समस्त से प्राप्त सुलह अधिकारियों के नाम अनुसार खण्ड स्तरीय सुलह अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है.

श्री निरजंन सिंह लोधी, एडव्होकेट उपखण्ड, विदिशा. 1.

श्री संजय प्रधान , एडव्होकेट उपखण्ड, विदिशा. 2.

सीमा सोलंकी, एडव्होकेट उपखण्ड, विदिशा. 3.

श्री ताराचंद्र भावसार, एडव्होकेट उपखण्ड, बासौदा 4.

श्री सुभाषचन्द्र ताम्रकार, एडव्होकेट उपखण्ड, बासौदा 5.

श्री मुकेश रघुवंशी, एडव्होकेट उपखण्ड, बासौदा 6.

श्री पुरूषोत्तम कुशवाह, उपखण्ड ग्यारसपुर. 7.

श्री मुकेश सोनी, एडव्होकेट उपखण्ड ग्यारसपुर. 8.

9. श्री राजीव कुमार जैन, एडव्होकेट उपखण्ड ग्यारसपुर.

10. श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन.

श्री हरगोविंद धाकड, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन. 11 .

12. श्री हुकुम चन्द्र भावसार, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन.

13. श्री नसीरअली एडव्होकेट उपखण्ड, कुरवाई 14. श्री राजेन्द्र कुमार सोनी, एडव्होकेट उपखण्ड, कुरवाई 15. श्री कमल कुमार पटेल, एडव्होकेट उपखण्ड, कुरवाई 16. श्री रमेश गर्ग, एडव्होकेट उपखण्ड, सिरोंज 17. श्री अशोक रावल, एडव्होकेट उपखण्ड, सिरोंज 18. श्री उमेश वाली, एडव्होकेट उपखण्ड, सिरोंज 19. श्री कृष्णमोहन पाराशर, एडव्होकेट उपखण्ड, लटेरी 20. श्री सबीर अली खान, एडव्होकेट उपखण्ड, लटेरी 21. श्री डी. पी. कटारिया, सहायक विस्तार अधिकारी उपखण्ड लटेरी.

उक्त गठित समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में खण्ड स्तर पर कार्य करेगी .

एम. बी. ओझा, कलेक्टर .

2662

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (सी-2, साउथ सिविल लाईन्स)

जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

फा. क्र. 38- स्था. राविसेप्रा - 1375-2014.- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) की धारा 8- क (2 ) तथा सहपठित विनियम 3 ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , एतद्वारा माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है:-

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

सदस्य 1. श्री के. एल . जाटव , अधिवक्ता, जबलपुर

सदस्य 2. श्रीमती देविका सिंह, अधिवक्ता, जबलपुर

सदस्य 3. श्री चम्पालाल यादव, अधिवक्ता, इन्दौर

सदस्य 4. श्री नवल गुप्ता, अधिवक्ता, ग्वालियर

No. 38 -Estt- SLSA- 2014.-In exercise of the powers conferred by Section 8 - A (2 ) of Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) read with Regulation 3 (5) of the Madhaya Pradesh State Legal Services Authority Regulation , 1997 the State Government in consulation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby nominates the following persons as members of the High Court Legal Services Committee for a period of two years with effect from the date of assuming charge :-

HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE

Member 1.Shri K. L. Jatav, Advocate , Jabalpur

Member 2.Smt . Devika Singh , Advocate , Jabalpur

Member 3. Shri Champalal Yadav, Advocate , Indore.

4. Shri Naval Gupta , Advocate , Gwalior Member

दिनेश कुमार नायक , सदस्य सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

सूचना

क्र. एफ. 1-9-2013 - सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , नवीन तहसील कोलार, बैरागढ़ , गोविंदपुरा, महाराणाप्रताप नगर, तात्या टोपे नगर, शहर भोपाल एवं हुजूर जिला भोपाल सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील हुजूर जिला भोपाल की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शायी प्रस्तावित तहसील , जिसका प्रस्तावित मुख्यालय कॉलम ( 3 ) में दर्शाया गया है , को कॉलम ( 4 ) में दर्शायी गई वर्तमान तहसील के कॉलम ( 5 ) में दर्शाये गये परिवर्तन के प्रकार अनुसार उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित 2663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

क्र.

मुख्यालय

प्रस्तावित तहसील

(3)

वर्तमान तहसील (4) (2)

(1)

कोलार

1

हुजूर

बैरागढ़ चिचली.

2

बेहटा

हुजूर बैरागढ़

3

हुजूर गोविंदपुरा गोविंदपुरा

4

हुजूर

अहमदपुर कलां.

महाराणा प्रताप नगर .

कोटरा

5 तात्याटोपे

हुजूर नगर .

सुल्तानाबाद.

अनुसूची

परिवर्तन का स्वरूप

सीमाएं (6)

(5)

पूर्व में- तहसील गोहरगंज जिला रायसेन पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर .

उत्तर में- प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर एवं तात्याटोपे नगर.

दक्षिण में- तहसील गोहरगंज जिला रायसेन.

वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 03 रतनपुर सड़क के प.ह.नं. 29 से 33 तथा रा.नि.मं. 04 बैरागढ़ चिचली के प.ह.नं. 34 से 37 एवं 37/1 से 41 तक कुल 14 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 42 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील कोलार में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' बैरागढ़ चिचली ' होगा.

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल पश्चिम में- तहसील सीहोर जिला सीहोर.

उत्तर में - प्रस्तावित तहसील हुजूर (शेष भाग ) .

दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर.

वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 05 बेहटा केप.ह.नं. 42 से 49 तथा रा.नि.मं. 06 फन्दा के प.ह.नं. 50 से 58 तक कुल 17 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 37 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील बैरागढ़ में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' बेहटा' होगा.

पूर्व में- तहसील रायसेन जिला रायसेन पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल एवं प्रस्तावित तहसील हुजूर .

उत्तर में- प्रस्तावित तहसील हुजूर एवं तहसील रायसेन जिला रायसेन.

वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 07 गोविंदपुरा के प.ह.नं. 59 से 61 तथा रा.नि.मं. 08 कानासैया के प.ह.नं. 62 से 68 तक कुल 10 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 23 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील गोविंदपुरा में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' गोविंदपुरा ' होगा. दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर.

पूर्व में- तहसील गोहरगंज जिला रायसेन पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर एवं प्रस्तावित तहसील कोलार.

उत्तर में- प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा. दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील कोलार.

वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 09 मिसरोद के प.ह.नं. 69 से 78 तथा रा.नि.मं. 10 बिलखिरियाकलां के प.ह.नं. 79 से 87 तक कुल 19 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 39 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील महाराणा प्रताप नगर में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' अहमदपुर कलां' होगा.

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील कोलार एवं प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर.

पश्चिम में- तहसील सीहोर जिला सीहोर.

वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 11 बरखेड़ीकलां के प.ह.नं. 88 से 102 तथा रा.नि.मं. 12 रातीबड़ के प.ह.नं. 103 से 115 तक कुल 28 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 58 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर 2664

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

उत्तर में प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ एवं प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल.

प्रस्तावित नवीन तहसील तात्याटोपे नगर में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' कोटरा सुल्तानाबाद ' होगा.

दक्षिण में- तहसील सीहोर जिला सीहोर.

6 शहर कोहेफिजा हुजूर भोपाल.

पूर्व में - प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ उत्तर में- प्रस्तावित तहसील हुजूर दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर.

वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 13 शहर भोपाल के प.ह.नं. 116 से 123 तथा रा.नि.मं. 14 लांबाखेड़ा के प.ह.नं. 124 से 131 तक कुल 16 पटवारी हल्के कुल इस प्रकार कुल 27 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील शहर भोपाल में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' कोहेफिजा ' होगा.

7 हुजूर ईंटखेड़ी सड़क हुजूर

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा पश्चिम में- तहसील श्यामपुर जिला सीहोर. उत्तर में- तहसील बैरसिया दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ एवं शहर भोपाल .

वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 03 रतनपुर सड़क के प.ह.नं. 29 से 33 तथा रा.नि.मं. 04 बैरागढ़ चिचली के प.ह.नं. 34 से 37 एवं 37/1 से 41 तक कुल 14 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 05 बेहटा के प.ह.नं. 42 से 49 तथा रा.नि.मं.06 फन्दा के प.ह.नं. 50 से 58 तक कुल 17 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 07 गोविंदपुरा के प.ह.नं. 59 से 61 तथा रा.नि.मं. 08 कानासैया के प.ह.नं. 62 से 68 तक कुल 10 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 09 मिसरोद के प.ह.नं. 69 से 78 तथा रा.नि.मं. 10 बिलखिरियाकलां के प.ह.नं. 79 से 87 तक, कुल 19 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 11 बरखेड़ीकलां के प.ह.नं. 88 से 102 तथा रा.नि.मं. 12 रातीबड़ के प.ह.नं. 103 से 115 तक कुल 28 पटवारी हल्के तथा रा.नि.मं. 13 शहर भोपाल के प.ह.नं. 116 से 123 तथा रा.नि.मं. 14 लांबाखेड़ा के प.ह.नं. 124 से 131 तक, कुल 16 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 104 पटवारी हल्के जिनमें 226 राजस्व ग्राम हैं. अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील हुजूर में रा.नि.मं.- 01 ईंटखेड़ी के प.ह.नं. 1 से 14 तक तथा रा.नि.मं. - 02 चोपड़ाकलां के प.ह.नं. 15 से 28 तक, कुल 28 पटवारी हल्के जिनमें 78 राजस्व ग्राम शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' ईंटखेड़ी सड़क ' होगा .

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.

2665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्र. 6724- भू-अर्जन- 24-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत, इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- खिरकिया

(ग) नगर/ ग्राम- छीपाबड

लगभग क्षेत्रफल-1.755 हेक्टर.

(घ)

विवरण

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(3) खसरा नम्बर (1)

0.153

सिचिंत 83/1

0.174

84

असिचिंत

0.425

89

सिचिंत

सिचिंत 14/2

0.113

सिचिंत 18

0.109

सिचिंत 4/2

0.101

0.045

असिचिंत 129/1

सिचिंत

0.008

83/2

सिचिंत

0.105

85/1 , 85/2

सिचिंत 14/3

0.275

0.077

17

असिचिंत

0.065

असिचिंत 2

0.105

4/1

सिचिंत योग .. 1.755

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खिरकिया नहर की 1 एल माइनर एवं 2 एल माइनर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6726 - भू-अर्जन-2-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- खिरकिया

(ग) नगर/ ग्राम- चौकडी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.025 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

विवरण खसरा

(हेक्टेयर में) (2)

(3) नम्बर (1)

0.045

161/1

असिचिंत

सिचिंत

0.089

715/1 , 715/2

0.073

710/1

सिचिंत

असिचिंत

0.073

702/1 , 702/2

705

असिचिंत

0.065

0.032

699

असिचिंत

0.089

सिचिंत 694

सिचिंत

0.016

681/4

असिचिंत 210/1

0.234

212

0.024

असिचिंत

0.185

असिचिंत 689/2

237

असिचिंत

0.045

667

0.032

असिचिंत

0.032

सिचिंत 668/1

0.012

सिचिंत 661

सिचिंत

0.153

654/1 , 654/2

0.041

सिचिंत 649/1

0.081

सिचिंत 650

644

सिचिंत

0.049

642

0.057

सिचिंत

सिचिंत 716

0.105

सिचिंत 714/1 , 714/2 0.093

सिचिंत 710/2

0.097

704

0.081

सिचिंत 706

0.049

असिचिंत 2666

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2)

(3) (1)

असिचिंत ,

695/1 , 695/2

0.206

695/3

0.097

असिचिंत 681/3

207/3

0.032

असिचिंत

असिचिंत

0.061

211

सिचिंत 219/1

0.145

236

असिचिंत

0.012

238

0.032

असिचिंत

0.065

668/2

असिचिंत 662

0.121

असिचिंत 660

सिचिंत

0.162

0.065

653

सिचिंत

0.057

651

सिचिंत

0.045

645

सिचिंत

सिचिंत

0.061

643

0.012

सिचिंत 641/1

योग .. 3.025

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खिरकिया नहर की 4 एल माइनर एवं 5 एल माइनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6728 - भू- अर्जन- 25-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत, इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख ) तहसील-खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम- खिरकिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.810 हेक्टर.

विवरण खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(3)

(2)

0.020

सिचिंत 280/1

281/1

0.172

असिचिंत

(3)

(2)

(1)

सिचिंत 281/3

0.101

288

0.101

सिचिंत

0.250

सिचिंत 292/1

सिचिंत 290

0.113

सिचिंत 291/4

0.053

योग ..0.810

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खिरकिया नहर की 3 एल माइनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 28 जुलाई 2014

प्र. क्र. 1- अ-82- भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- कुरवाई

(ग) ग्राम- दुधावरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.314 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1.692में से

127

0.314 हे. भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जरतोली से डाबरी मार्ग निर्माण के अंतर्गत आने वाली भूमि.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है .

2667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

प्र. क्र. 2 - अ-82 - भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- कुरवाई

(ग ) ग्राम- बाबईखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

19/2

(2) 0.460 हे. में से 0.180 हे.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सनाई से दानखेडी मार्ग के निर्माण के अंतर्गत आने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ- 82 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- कुरवाई

(ग ) ग्राम- रमखिरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.552 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.120

0.130

13 05

(2)

(1)

0.202

01

0.050

16

17

0.050 योग . 0.552

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की वितरिका नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 28 जुलाई 2014

प्र. क्र. 5 - अ-82 - भू-अर्जन- 13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील - पठारी

(ग) ग्राम- परसौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.795 हेक्टेयर.

भूमि सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.283

215/4क

0.043

217/2/1

0.109

217/2/2

0.305

217/2/3

0.030

217/2/4

0.305

217/2

0.120

217/3/1

0.600

217/5

योग .. 1.795

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्य सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है .

2668

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

प्र. क्र. 6 - अ- 82 - भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-विदिशा

(ख) तहसील- पठारी

(ग ) ग्राम-रामगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.986 हेक्टेयर.

रकबा

भूमि सर्वे नं.

(हे. में)

(1)

(2)

0.400

23/2/1

0.664

23/4/1

0.341

23/9

0.341

23/10

0.341

23/11

0.341

23/12

0.500

23/6

0.500

23/7

0.800

25/2/2

1.045

40/1

0.418

40/2

0.836

40/3

0.627

40/4

1.412

63/3/1

41

0.420 योग .. 8.986

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र.468 - भू-अर्जन- 2014-प्र. क्र. 40-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील-जावरा

(ग) नगर/ग्राम- बन्नाखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.012 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

1.012

226/2

1.012

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-जावरा शहर के चौपाटी क्षेत्र में बस स्टेण्ड की स्थापना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. 914- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक 2669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्र्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग ) नगर/ ग्राम- डिहुली

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.07 हेक्टेयर.

सिहावल मुख्य नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के निर्माण हेतु

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.01

1223/1क

1223/1

0.06 योग (अ) 0.07

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

योग ( ब) निरंक 0.07

महायोग (अ+ ब)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कुस्परी सब- माईनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 916 -प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्र्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) नगर/ग्राम- मबई

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.350 हेक्टेयर.

सिहावल मुख्य नहर के मबई माईनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.040

1983

0.120

1984

0.110

2051

0.020

2052

2045

0.020

0.040

1212

. 0.350

योग (अ)

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक

योग ( ब )

0.350

महायोग ( अ +ब )

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मवई माईनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 918 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट 2670

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(ग) नगर/ग्राम-टीकट खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.04 हेक्टेयर.

सिहावल मुख्य नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

0.040

122/1 , 122/2 , 122/3

0.040

योग (अ)

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

योग ( ब ) निरंक

0.04

महायोग ( अ + ब)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मवई माईनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3). भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. 922- प्रका.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) नगर/ ग्राम- टटिहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 7.412 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.574

294/1 , 294/2

0.611

262

263

0.049

0.446

260

304

0.192

252

0.042

253

0.410

0.061

254

255

0.624

251

0.002

244

0.013

0.685

245

0.058

185/1, 185/2, 185/3, 185/4,

185/5

0.990

186/1 , 186/2 , 186/3, 186/4 ,

186/5

0.514

132

0.269

56/1 , 56/2

0.007

130

0.004

129

0.041

63

0.509

64

62

0.041

0.310

68/1/क, 68/1 ख , 68/2

0.042

61

60

0.010

0.615

72

0.047

73

0.081

74

75

0.020

76

0.014

0.041

191

0.004

267

7.326

निजी पट्टे की भूमि का योग 2671

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.012

125

0.040

303

0.034

184

0.086

म. प्र. शासन की भूमि का योग

7.412

(अब) का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 924- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- नर्रहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 5.312 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.117

978

0.042

982

0.005

976

977

0.061

0.202

979

(2)

(1)

0.032

981

0.015

985

0.002

984

988

0.063

0.007

972

0.082

993

0.011

992

0.027

980

0.067

989

0.155

990

0.106

991

0.016

1022

0.012

1023

0.008

1020

0.053

1021

0.083

1014

0.011

1013

1012

0.109

0.247

1015

1019

0.015

1018

0.022

0.057

1016

1017

0.027

900

0.076

1.124

899

0.127

876/1 , 876/2

0.086

875

0.022

874

0.033

864/1 , 864/2/1 , 864/2/2

0.065

863/1 , 863/2

0.009

818/1 , 818/2

0.001

862/1, 862/2

0.066

865

0.416

866/1

0.161

860/1 , 860/2 , 860/3

0.161

859/1

850

0.020

0.109

851 2672

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2)

(1)

0.094

858/1 , 858/2

0.061

852

0.183

848

853

0.066

842

0.173

0.200

839

0.033

838

0.129

836

0.008

1024

0.001

1026

0.003

861/1 , 861/2 , 861/3

847

0.001

5.082

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग..

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.192

878

0.038

941

0.230

म. प्र. शासन की भूमि का योग

5.312

(अब) का योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 926- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- उलही कला 53

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 10.483 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.058

150/1 , 150/2

0.511

152

0.278

153

201

0.073

0.137

200/1 , 200/2

196

0.126

0.188

197

0.252

195

0.230

194

0.224

193

192/1 , 192/2 , 192/3 ,

0.560

92/3 ,|

192/4, 192/5

0.013

189

0.023

188

0.024

190

0.195

191

0.240

233/1 , 233/2 , 233/3

0.007

232

0.936

231/1 , 231/2 , 231/3

0.036

253/1 , 253/2 , 253/3

0.905

254/1 , 254/2 , 254/3

0.032

255/1 , 255/2 , 255/3

0.215

256/1 , 256/2

0.103

259

0.009

272

0.003

297/1 , 297/2 , 297/3

0.007

296/1 , 296/2

0.232

295/1 , 295/2 , 295/3

0.324

275

274

0.123

0.030

279

0.013

278

276

0.544

1.110

394/1 , 394/2, 394/3

0.117

391/1 , 391/2 , 391/3

0.041

395/1 , 395/2

0.200

408/1, 408/2

409

0.483 2673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

415/1 , 415/2 ,

0.987

415/3, 415/4

415/5

0.073

416/1, 416/2

0.480

417/1, 417/2

0.004

418

258

0.008

..10.154

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.254

273, 273/1

0.034

410

0.036

151

0.005

396

0.329

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

10.483

अ+ब का योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 928 - प्रका. - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- उलही उन्मूलन

(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.793 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ- नजी पट्टे की भूमि

0.671

55/1 , 55/2 , 55/3 , 55/4

56

0.016

(2)

(1)

0.101

58/1 , 58/2 , 58/3

0.391

59/1, 59/2

0.495

60/1 , 60/2 , 60/3

0.468

61

0.221

62

0.005

42

0.625

41

15

0.089

0.009

16

0.941

18/1 , 18/2

0.663

19/1 , 19/2 , 19/3

0.017

35, 35/2

0.064

20/1, 20/2

0.017

40/1, 40/2

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 4.793

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

4.793

अ+ब कायोग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 932 - प्रका. - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - रायपुर कर्चुलियान

(ग ) ग्राम- महगना

(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.155 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ- नजी पट्टे की भूमि

362

0.022

363

0.033 2674

(2) (1)

0.180 364

365/1

0.045 365/2

360

0.051

0.329 367/1

367/2

0.053 368/1

368/2

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2)

(1)

0.004

27

0.166

24

23

.0.033

0.345

17

18

0.416

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 7.099

0.056

ब. म. प्र. शासन की भूमि.

359

0.300 369/1

369/2

0.002 372

0.008 401

0.769 373

0.063 385

0.004 374

0.003 386

0.002 387

0.185 389

0.083 384

0.101 382

0.236 381

0.389 379

0.023 380

322/1

0.066 322/2

0.460 321

0.084 93

0.345 94

0.266 95

106

0.007

0.001 62

0.689 105

0.056 7.155

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अ+ब का योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 934- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- भीर

0.011 97

0.082 100

99/1

0.010 99/2

0.120 101

102

0.147 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.836 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.057 116

0.023 103

0.213 115

0.234 117

0.179 25

0.260 26

327/1

0.192

327/2

0.542

659

660

0.053

0.154

658/1 2675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.654

657/1

656/1

0.241

656/2

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 1.836

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग 1.836

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 936- प्रका. - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-गुढ़

(ग) ग्राम-अतरारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.869 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(1)

(2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

285/1

285/2

285/3

0.228

285/4

285/5

285/6

280/1/1

280/1/2

280/2

(2)

(1)

280/3

0.813

280/4

280/5

280/6

280/7

273/1

273/2

0.456

273/3

273/4

273/5

0.282

274

0.035

272

0.116

271

0.109

268

0.004

270

267

0.015

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 2.058 ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.128

317

260

0.063

0.620

72

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.811 अब का योग . 2.869

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 938 - प्रका. - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर 2676

(ग) ग्राम-टीकर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 38.252 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में) (1)

(2) अ-निजी पट्टे की भूमि

1680

0.597

0.337 1677/1

1677/2

0.026 1681

0.026 1682

1688

0.635 1674/1

1674/2

1.803 1674/3

1674/4

1674/5

0.723 1676/1

1676/2

2.542 1675

1813/1

0.061 1813/2

1813/3

1.781 2229/1

2229/2

2093/1

0.421 2093/2

2093/3

2093/4

2094

0.657

0.399 2218

2216/1

0.074 2216/2

2216/3

2216/4

2217/11

0.257 2217/2

2217/3

2217/4

2215

0.149 2220

0.030 2221

0.491

0.045 2222

0.214 3912/2215

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2)

(1)

2223/1

0.955

2223/2

0.307

2232

2233/1

0.405

2233/2

3906/2/2230

3906/3/2230

3906/4/2230

0.008

3906/5/2230

3906/6/2230

3906/7/2230

3906/2230

0.943

2235

0.073

2236

2237

0.117

2231/1

2231/2

2231/3

2231/4

2231/5

0.319

2231/6

2231/7

2231/8

2231/9

2231/10

2231/11

2231/12

3813/1

3813/2

3813/3

3813/4

3813/5

1.921

3813/6

3813/7

3813/8

3813/9

3813/10

3813/11

0.387

3767

3768

0.251

0.484

3770/1

3770/2

0.348

3756

3754

0.259 2677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.073 3755

3758/1

3758/2

3758/3

3758/4

3758/5

3758/6

0.927 3758/7

3758/8

3758/9

3758/10

3758/11

3758/12

3758/13

3759/1

3759/2

3759/3

3759/4

3759/5

3759/6

3759/7

3759/8

3759/9

3759/10

3759/11

3759/12

3759/13

2.832 3759/14

3759/15

3759/16

3759/17

3759/18

3759/19

3759/20

3759/21

3759/22

3759/23

3759/24

3759/25

3759/26

3759/27

3759/28

3759/29

3759/30

(2)

(1)

3759/31

3759/32

3759/33

3759/34

3759/35

3759/36

3759/37

3759/38

3759/39

3759/40

3760/1

3760/2

3760/3

3760/4

3760/5

3760/6

0.150

3760/7

3760/8

3760/9

3760/10

3760/11

3730/1

3730/2

3730/3

3730/4

3730/5

2.952

3730/6

3730/7

3730/8

3730/9

3730/10

0.041

3869/3730

0.020

3728

25.040

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1842/1

0.145

1842/2

0.209

2234

3769

0.153

1683

0.156

0.050

1673

2.636

1692 2678

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2)

(1)

6.420

1695

1.211

1694

1673

0.991

1.142

3814

0.099

3766

13.212

योग .

अब का योग .. 38.252

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 940 - प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- खाम्हडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.340 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.064

131

0.134

129/1

129/2

0.289

130/1

130/2

0.002

132

135

0.052

0.088

136

(1)

(2)

137/1

137/2

0.091

137/3

138/11

138/2

138/3

138/4

1.053

138/5

138/6

138/7

138/8

139/1

139/2

139/3

0.022

139/4 139/5/1 139/5/2

139/5/3

141/1

0.194

141/2 141/3 141/4

141/5/1

141/5/2

141/5/3

140

0.294

25/1

25/1/ग

25/1 /घ

0.080

25/1/5/1

25/1/5/2 25/2

25/3

0.010

156/1

156/2

154

0.666

0.068

159

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 3.107

म. प्र. शासन की भूमि

127

0.083

152

0.097

72

0.053

0.233

3.340

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अ+ब कायोग ..

2679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 942 - प्रका. - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- बेला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.880 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.158

1136/1

1136/2

1134/2

1134/3

1134/4

0.841

1134/5

1134/6

1134/7

1134/8

1133/2

1133/3

1133/4

0.049

1133/5

1133/1/क

1133/1/ख

1133/ 1 /ग

1132/1

0.039

1132/2

1132/3

(2)

(1)

0.124

1131

0.050

1146/1

1146/2

1145/1

0.218

1145/2

0.059

1129

0.102

1147

0.002

1148

1128/1

1128/1/1

0.345

1128/2/क

1128/2/ख

1128/2

1128/3

0.040

1150

1149/1

0.014

1149/2

1149/3

0.032

1151

1152/1

0.072

1152/2

0.059

1156

0.003

1154

0.100

1155

0.077

1170

0.025

1171

0.178

1169

0.026

1174

1166/1/1

0.012

1166/1/2

1166/2

1175/1

1175/2

0.166

1175/3

1175/3/1

1175/4

0.577

1185

1186/1

0.006

1186/2

0.020

1187

0.002

1188

1189

0.024

0.030

1190 2680

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2) (1)

1191/1

1191/2

0.151 1191/3

1191/4

0.186 1193/11

1193/2

1193/3

0.049 1192/11

1192/2

1215/11

0.197 1215/2

1215/3

1215/4

0.007 1212

0.216 1213

1214/1

0.274 1214/2

0.002 1226

1225/1

0.435 1225/2

1225/3

1222/1

1222/2

0.806 1222/3

0.008 1224

0.024 1228

0.024 1229

1255

0.031

0.078 1254

0.085 1245

0.003 1246

0.450 1247

0.032 1252

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 6.508 ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.073 914

0.004 1244

0.190 1253

0.105 1251

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.372 अबकायोग .. 6.880 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 944- प्रका. - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- भुसुनुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल -6.485 हेक्टेयर .

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हे . में) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

79/1

79/2

0.886

79/3/क

79/3/ख

79/ 3/ग

79/4

78/1 78/2

0.338

78/3

78/4

78/5

77/1

0.164

77/2

77/3

0.297

94

0.001

95

0.186

93

0.270

137 2681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

136

0.127

0.086 103

0.065 135

0.113 138

0.028 134

130/1

0.084 130/2

131

0.138 132

0.077

0.061 128

0.022 129

0.273 127

0.038 125

126

0.023 124/11

0.550 124/2

124/3

0.004 120/11

120/2

121/11

0.001 121/2

121/3

0.159 192/1

192/2

123/11

0.137 123/2

123/3

0.014 117/1/क 117/ 1 /ख 117/1 /ग

117/2

0.749 193/1

193/2

0.212 208/1

208/2

0.011 197

0.115 199

0.021 200

201

0.141 204

0.182

0.048 203

202

0.230 अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 5.851

(2)

(1)

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.590

81

0.044

198

0.634

ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग.

6.485

अ+ब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 920- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-गुढ़

(ग ) ग्राम- शुकुलगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.832 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में ) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

171/11

0.461

171/2

171/3

0.016

172

168/11

0.188

168/2

170/1

0.030

170/2

169/1

0.586

169/2 2682

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2) (1)

0.015 164/1

164/2

0.002 167/1

167/2

163/1

0.062 163/2

0.040 162

161

0.010

0.626 121

0.100 124

0.052 125

0.060 132

0.070 134

126/1

0.076 126/2

0.197 127/1

127/2

0.029 130

0.024 129

128

0.020

0.028 131

0.137 67

65

0.078

0.024 66

59/1

0.021 59/2

0.077 60

61

0.057

0.010 64

0.046 58

62

0.045

0.025 63

0.122 57

56

0.036

0.028 55

0.007 54

0.221 74/1 , 74/2

0.107 75

0.097 76

166/1

0.002 166/2

|

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 3.832 (1)

(2)

0.000

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.000

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग.

3.832

अब कायोग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " बहुती मुख्य सिचाई परियोजना " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 930- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम-लढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.541 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.724

605

0.023

604

603/1

0.595

603/2

603/3

602/1

0.108

602/2

601/1/क

0.350

601/1 /ख

601/2/1

601/2/2 2683

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.305

600

0.201

599

0.235

598

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 2.541

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग. 0.000

2.541

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 946 - प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- शिवपुरवा रानी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल 16.179 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1173/11

1173/2

0.348

1173/3

1173/4

0.052

526/11

526/2

525

0.271

524/1

0.604

524/2

(2)

(1)

523

0.091

479/1

479/2

0.969

479/3

478/11

478/2

0.683

478/3

478/4

446/11

0.082

446/2

0.644

445

444

0.035

441/1

0.600

441/2

437

0.006

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 4.385

ब-म. प्र..शासन की भूमि

520

0.025

521

1.385

677

0.363

0.070

678

679

0.373

680

0.661

7.073

681

1.818

1175/1

1175/2

0.026

440

.. 11.794 16.179

ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग अब कायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 948-प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

2684

किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम-गहिरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.192 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

1037/1

0.147

1037/2

1037/3

1045/11

0.026

1045/2

1045/3

1039/11

0.002

1039/2

1039/3

1044/1

0.024

1044/2

1044/3

1046/11

0.094

1046/2

1046/3

1047/1

0.045

1047/2

1047/3

1048/1

0.067

1048/2

1048/3

1066/1

0.019

1066/2

1066/3

1066/4

1070/1

0.149

1070/2

1070/3

1070/4

(1)

(2)

1069/1

1069/2

0.143

1069/3

1069/4

1067/11

0.146

1067/2

1067/3

1067/4

1068/1

1068/2

0.045

1068/3

1068/4

1076/1/क

1076/1 /ख

0.554

1076/2

1076/3 /ग

1076/4/घ

0.256

1089/1

1089/2

1090/11

1090/2

0.193

1090/3

1091/1

0.396

0.465

1094/11

1094/2

0.269

1093

0.029

1092/2

1092

0.003

1083

3.072

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

ब- म. प्र. शासन की भूमि

1038

0.053

0.067

1060

0.120

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग..

3.192

अब का योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

पत्र क्र. 950- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- सहिजना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -4.608 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

624/2

624/3

624/4

624/5

624/5/1

624/6

624/7

624/8

624/9

1.578

624/10

624/11

624/12

624/13

624/14

624/15

624/16

624/17

624/18

624/19

624/20

624/21

624/22

624/23

624/24

624/25

624/26

624/27

624/28

624/29

624/30

(2)

(1)

624/31

624/32

624/33

624/34

624/35

624/36

624/37

624/38

624/39

624/40

624/41

624/42

624/43

624/44

624/45

624/46

624/47

624/48

624/49

624/50

624/51

624/53

624/54

624/1

624/52

624/55

0.264

623

0.003

589

1.214

584/4, 584

0.179

579

576/1 , 576/ 1 /ग

0.132

576/2 , 576/3 , 576/4

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 3.370 ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.217

621

622

0.090

0.931

625

ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग. 1.238 अब का योग . 4.608

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2686

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

क्र. 952- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- शिवपुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.058 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1.523

1071

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 1.523

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1.005

1087

1090

0.530

ब - म.प्र. शासन की भूमि का योग. 1.535 अब कायोग .. 3.058

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 954- प्रका.- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- गुढ़वा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -4.282 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

1142

0.012

1143/1/क

1143/1/क/1

1143/1/क/2

1143/1 /ख

1143/2/क

1143/2/ख

1143/3

0.579

1143/4/क

1143/4/ख

1143/5/क

1143/5/ख

1143/6/क

1143/6/ख

1143/7

1143/8

1143/9

1143/10

1143/11

1143/12

1143/13

1143/14

1143/15

1143/16

1685

0.156

1684

0.462

1683

0.049

0.470

1670/1

1670/2

1677

0.277

1678

0.008

0.002

1676

0.094

1671

1663/1

0.044

1663/2

0.231

1662/1 1662/2 भाग 1 ]

(1)

(2) 1664

0.083 1665/1

0.005 1665/2

1661/1/क

0.154 1661/1 /ख

1661 /1 /ग

1661/1/घ

1661/2

1661/3

1659/1

1659/2

1659/3

1659/4

0.144 1659/5

1659/6

1659/7

1655/1

1655/2/क

2687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2)

(1)

1653/5

1653/6

1653/7

1653/8

1653/9

1652/1

1652/2

1652/3

1652/4

1652/5

1652/6

0.560

1652/7

1652/8

1652/9

1652/10

1652/11

1652/12

1630/1

0.298

1630/2

1655/2/ख

1655/3/क

1655/3 /ख

0.073 1655/3 /ग

1655/ 3/घ

1655/3/ङ

1655/3/च

1655/3 /छ

1655/4

1660/1

0.147 1660/2

1650/1

1650/2

1650/3

1650/4

1650/5

1650/6

0.164 1650/7

1650/8

1650/9

1650/10

1650/11

1653/1

1653/2

1653/3

0.023 1653/4

1626/1

0.113

1626/2

1629/1

0.061

1626/2

4.209

योग .

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.073

1628

0.073

योग.

4.282

अ+ब कायोग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 956- प्रका.- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा ,घोषित [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

2688

किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- पांती

(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.417 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

1102/11

0.942

1102/2

1102/4

1102/5

1127/11

0.909

1127/2

1127/3

1127/4

0.695

942

0.475

929

0.001

941

0.161

930

0.100

926

0.075

925

0.007

922

0.169

920

0.026

919

0.028

918

0.092

917

913/1

0.010

913/2/क

913/2/ख

0.786

916/2 916/1

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 4.476

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.365

924

0.483

1131

0.093

915

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग. 0.941 अ+ब का योग .. 5.417

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 958- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-गुढ़

(ग) ग्राम- हर्दी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -12.215 हेक्टेयर.

खसरा नं .

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

1100

0.020

0.367

1102/1 1102/2 1102/3 1102/4

1102/5

0.014

1101

0.003

1105

1106/1

0.050

1106/2

0.386

1099/1 1099/2

1083

0.120

0.136

1084

0.307

1085/1 1085/2 1085/3 1085/4

0.002

1081/1 1081/2 2689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

1080

0.002

0.010 1087

0.071 1088

1090/1

1090/2

0.001 1090/3

1090/4

0.600 950

0.117 943

949/1

949/2

0.194 949/3

0.097 944

0.005 948

0.028 946

945/1

0.186 945/2

0.123 942

941

0.046

0.389 940

939

0.107

0.034 974

0.064 975

0.102 981

0.073 923

0.026 924/1

924/2

0.070 925

922

0.469 918/1

0.154 918/2

918/3

0.202 917/1

917/2

916/1

916/2

916/3

0.222 916/4

909

0.268 911/1

0.171 911/2

0.032 910

0.039 901

900/1

0.506 900/2

900/3

9004

(2)

(1)

0.015

899

0.070

898

0.184

897

497/1

0.226

497/2

497/3/1

497/3/2

497/4

503/1

503/2

503/3/1

0.077

503/3/2

503/4

502/1

502/2

502/3/1

0.259

502/3/2

502/4

501/1

501/2

0.151

501/3/1

501/3/2

501/4

500/1

0.079

500/2

499/1

0.016

0.012

499/2

0.012

499/3

499/4

0.016

498/1

498/2

498/3

0.318

498/4

429/1

429/2

429/3/1/क

429/3/1/ख

0.531

429/3/2/क

429/3/2/ख

429/4

429/5

429/7

0.024

428

426

0.266

427

0.152 2690

(2) (1)

0.039 432

0.100 433

0.243 434

0.060 438

0.011 440

437

0.039

0.022 436

439/1

0.408 439/2

0.067 450

0.073 451

452/1/क

452/1 /ख

0.033 452/2

453

0.380 457/1

0.501 457/2

457/6

0.019 462

0.012 463

0.003 464

0.010 461

458

0.070 460

0.280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 960 - प्रका. - भू- अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम-मड़वा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 13.666 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1079

0.282 अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 10.873 1495/1/1

1495/1/2

1495/1/3

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.086 394

0.024 454

0.103 455

459/1

0.748 459/2

0.025 921

0.053 1089

0.045 1097

0.092 1111

0.137 1129

0.029 920

ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग. 1.342 अब का योग .. 12.215

0.830

1495/1/4

1495/1/5

1495/1/6

1495/2

0.265

1580

1578/1

1578/1 /क

1578/1 /ख

0.682

1578/2

1578/3

1578/4

1576/1

0.760

1576/2

1576/3

1722

0.455

2297/1720

0.255

0.066

1724/1

1724/2 भाग 1 ]

(1)

(2)

0.483 1737

0.174 1738

1739

0.765 1733/1

0.104 1733/2

1731

0.027 1740

0.295

0.307 1741

0.045 1742

1743

0.253 2065

0.162

0.211 1744

0.107 1749

2034/11

0.390 2034/2

2033

0.299 2119/1

2119/2

2119/3

0.781 2119/4

2119/5

2119/6

2120

0.016 2111/1

2111/2

2111/3

0.492 2111/4

2111/5

2111/6

2106/1/क

2106/ 1 /ख

2106/ 1/ग

2106/1 /घ

2106/1 /ङ

0.563 2106/1 /च

2106/1 /छ

2106/1/ज

2106/1 /झ

2106/ 1 /ञ

2106/2

2105/1

0.040 2105/2

2105/3

2105/4

2691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(1)

(2)

0.067

2101

0.247

2102

2100

0.212

2089/1

0.043

2089/2

2087

0.091

2098

0.310

2096

0.343

0.202

2095

0.516

2093

2094

0.001

2151

0.005

2152

0.324

0273

2153

2156

0.250

2157

0.002

2171

0.988

2170

0.024

0.264

2172

2174/1

0.009

2174/2

2174/3

0.011

1551/2

0.232

2035/1

2035/2

2036/1

0.108

2036/2

2037

0.034

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 13.383

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1574

0.094

2135

0.113

0.076

2173

0.283

ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग..

13.666

अब कायोग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2692

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

क्र. 962- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- बांसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -13.843 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1.049

1745

1627/1

0.186

1627/2

1627/3

1627/4

1626

1.182

1625/1

1625/2

0.036

1625/3

1624/1

0.372

1624/2

1624/3

1749/1

0.052

1749/2

1749/3

1750

0.005

1750/2

1750/3

1751

0.147

1751/2

1751/3

1752

1752/2

0.019

1752/3

(2)

(1)

1753/1

0.054

1753/2

1753/3

1754/1

0.271

1754/2

1754/3

1755/1

1755/2

0.462

1755/3

1755/4

1756/1

1756/2

1756/3

0.453

1756/4

1756/5

1756/6

1756/7

1781

0.192

1982

0.361

0.081

1786

0.366

1744

0.265

1785/1

1785/2

1787/1

1787/2

0.565

1787/3

1787/4

1156/1

1156/2/1

1156/2/2

1156/2/3

0.508

1156/2/क

1156/3

1156/4

0.181

1154

0.027

1153

0.159

1150/1

1150/2

1170/1

1170/2/1

1170/2/2

0.404

1170/2/3

1171/1

0.333

1171/2 भाग 1 ]

(2) (1)

1136

0.691

0.064 1139

1131/2

0.164 1131/3

1131/4

0.086 1135

0.082 1134

0.274 1133

1108/1

0.580 1108/2

2693

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2)

(1)

0.006

878

882/1

0.002

882/2

0.126

881

0.137

880

0.047

873/1

873/2

873/3

0.149

886

0.080

885

0.056

888/11

1107

0.046 888/2

1109/1

0.045 1109/2

0.026 942

0.048 940

0.234 939

0.068 937

936

0.036

0.129 944

0.003 950/1

950/2

952/1

952/2/1

0.458 952/2/2

952/3

952/4

0.012 951/1

951/2

0.098 953/1

953/2

953/3

903/11

0.073 903/2

903/3

903/4

857/1

857/ 1 /क

0.386 857/1 /ख

857/2

857/3

857/4

0.330 901

0.592 899

0.046 879

0.366

1774

1784

0.003

1097

0.419

941

0.005

13.697

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग..

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.044

1780

0.047

1742

0.055

1741

0.146

ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग..

13.843

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 964- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़ 2694

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(ग ) ग्राम- बरसैता

(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.973 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में) (1)

(2) अ-निजी पट्टे की भूमि

176/1

0.062 176/2

177/1

0.023 177/2

177/3

0.032 183/1

0.029 183/2

0.057 184

0.016 185

0.041 186/11

186/2

0.077 188

0.010 190

0.048 191/1

0.049 191/2

0.027 192

196/1/1

0.527 196/1/2

196/2

197

0.030.

0.034 198

0.077 199

200

0.043

0.027 205

206

0.066 207/1

0.038 207/2

0.032 208

0.033 209

211

0.083

0.030 212

0.058 213

214/1

0.017 214/2

0.003 225/11

225/2

227

0.059

(2)

(1)

0.234

228/1

228/2

229

0.028

230

0.034

0.073

231

0.053

232

0.029

233

234

0.025

235/1

0.010

235/2

0.007

237

238

0.045

0.050

239

0.120

240

0.022

241

261

0.213

0.107

262

263

0.008

0.206

289

292/11

0.012

292/2

292/3

293/1

293/2

0.293

293/3

294/1/1/11

0.023

294/1/1

294/1/2

294/2

295

0.047

0.011

426

428

0.180

429

0.107

0.008

430

431

0.035

486

0.065

487

0.009

488

0.069

489

0.052

0.008

490/11

490/2

491/1

491/1/1

0.153

491/2 2695

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.083 493

494/1

0.140 494/2

0.036 495

0.133 496

497/1

0.033

0.005 498

0.025 562

0.024 563

0.002 564

565/1

0.066 565/2

0.007 567/1

567/2

0.036 568

569

0.146 570

0.038

0.028 572

0.008 573/1

0.020 573/2

0.016 573/3

0.008 573/4

0.012 573/5

0.008 573/6

0.008 574

0.042 575

576

0.066 577

0.059

0.014 581

0.097 582

0.032 583

0.057 584

0.029 585

593/1

0.139 593/2

0.042 594

595/1

0.045 595/2

0.043 596

597/1

0.014 597/2

598

0.221

0.025 599

0.019 600

(2)

(1)

0.054

566/1

566/2

187/1

0.103

187/2

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग.. 5.947

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.026

290

ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग. 0.026

5.973

अब का योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 अगस्त 2014

प. क्र. 970 - प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- बदवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 18.586 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

5224/1

0.049

5224/2

5223

0.014

5225

0.038

5226

0.245

5227

0.262 2696

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2) (1)

0.003 5220

5228/1

0.138 5228/2

5228/3

0.197 5247/11

5247/2

0.012 5245

5248/1

0.092 5248/2

0.080 5246

0.120 5250

0.036 5255

0.043 5254

5253

0.083 5256/1

0.237 5256/2

5256/3

0.016 5252

5170/11

0.024 5170/2

5170/3

0.002 5258/11

5258/2

0.038 5257/11

5257/2

0.123 5267/11

5267/2

5264/1

0.025 5264/2

5264/3

5265/1

5265/2

0.024 5265/3

0.139 5266

0.271 5277

0.042 5276

5275/1

0.260 5275/2

5278

0.006 5274/1

0.026 5274/2

0.058 5273/1

5273/2

0.089 5314

(2)

(1)

0.023

5315

0.038

5279

5280/1

5280/2

0.004

5280/3

5280/4

5312

0.035

0.144

5313

0.053

5318

5317

0.041

5322/11

0.091

5322/2

0.318

5320/11

5320/2

0.050

5319

5321/1

5321/2

0.165

5321/3

0.066

5222

0.028

5353/1

0.024

5353/2

5325/1

0.405

5325/2

5325/3

5324

0.099

5540

0.015

0.040

5556

0.025

5578

0.212

5579

0.552

5569

0.010

5570

0.056

5568

0.077

5567

5571

0.080

0.020

5564

5565

0.035

5566

0.032

5561

0.015

0.007

5562

0.025

5560

5557

0.049

0.028

5559

0.012

5553

0.066

5554 2697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

0.029 5555

0.036 5558

5552

0.028

0.002 5436

0.006 5437

5543/11

0.007 5543/2

5543/3

0.026 5542

0.053 5541

0.036 5438

0.015 5441

5440

0.040

0.032 5439

5452

0.037 5466

0.051

0.045 5467

0.011 5462

0.002 5464

5465/11

5465/2

5465/3

0.015 5465/4

5465/5

5463/1

0.213 5463/2

5463/3

5463/4

0.019 5454

5455

0.142

0.009 5456

0.017 5450

0.053 5451

0.002 5453

0.044 4644

4631

0.081 4630

0.042

0.004 4629

0.004 4643

0.048 4632

0.045 4633

4626

0.098

0.019 4634

0.027 4635

(2)

(1)

4582/1

4582/2

4582/3-

0.053

4582/4

4582/5

4583/1

0.120

4583/2

4583/3

5484

0.244

0.022

4585

0.157

4506

4586

0.016

0.020

4505

0.036

4507

4503

0.040

4504

0.019

4500

0.039

0.298

4501

0.015

4502

4509

0.001

0.432

4512

0.085

4513

4514/1

4514/2

0.123

4514/3

4514/4

4515/1

0.151

4515/2

0.036

4516

0.019

4517

0.019

4534

0.014

4535

4536/1

0.028

4536/2

4536/3

4537

0.036

4538/11

0.062

4538/2

4538/3

0.002

4539

4295/11

0.486

4295/2

4295/3

4295/4 2698

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2) (1)

0.012 4296

4297

0.072 4298

0.020

0.008 4299

4294

0.059 4300/1

0.040 4300/2

0.207 4293

4182

0.022

0.012 4194

4196

0.020

0.010 4195

0.015 4197

0.020 4201

4198

0.101 4290

0.037 4289

0.032

0.028 4287

0.032 4288

0.010 4199/1

0.030 4199/2

0.027 4200

4205

0.009 4284/1

0.154 4284/2

4285

0.018

0.003 4286

0.053 2961

0.084 4283

0.068 4282

0.045 4280

0.037 4281

0.109 2962

2960

0.058 4261

0.016 4262/1

0.039 4262/2

0.069 2963

0.040 2964

0.012 2959

0.073 2965

0.087 2969

2970/11

0.041 2970/2

0.015 2971

(1)

(2)

2968

0.061

2967

0.002

2977

0.086

0.002

2966

3057

0.004

3058

0.028

0.289

3059

3074/1

0.030

3074/2

3063

0.014

0.040

3064

3071

0.065

3072

0.026

0.128

3073

0.041

3080

3081

0.069

3068

0.001

3069

0.067

0.012

3070

3170

0.085

3171

0.087

3082

0.025

3079

0.002

0.019

3083

0.038

3168

0.042

3169

3172

0.047

3176

0.024

3177

0.013

3173

0.045

0.057

3174

0.056

3167

0.061

3175

3180

0.001

0.047

3182

0.016

3181

3161

0.025

0.069

3162

3163

0.105

0.014

3164

0.023

3165

0.047

3155

3183

0.109

3184

0.001 2699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.026 3153

0.085 3154

0.005 3130

0.101 3131

0.081 3132

0.008 3133

0.021 3147

3148

0.006

0.020 3141

0.050 3142

3143

0.024

0.009 3144

0.013 3134

3140/1

0.090 3140/2

3135/11

0.002 3135/2

3137

0.078

0.068 3138

3139

0.002 3136/1

0.079 3136/2

0.009 2808

2807/1

0.093 2807/2

3401

0.003 3405

0.017 3406

0.036 3407

0.039 3408

0.082

0.019 2806

0.104 3415

0.027 3416

3417

0.004

0.010 3433

3434

0.027 3412

0.082 3413

0.012

0.053 3414

(2)

(1)

0.004

3441

1112

0.045

1111

0.073

0.022

1125

0.091

1109

0.021

1110

1126

0.053

1124

0.004

1127

0.124

0.001

1128

1105

0.033

1129

0.058

0.049

1100

1101

0.049

1102

0.062

1103

0.003

0.035

1104

0.018

1130

0.014

1087

0.036

1088

1064

0.095

0.018

1065

0.019

1099

0.011

1089

0.016

1090

0.020

1091

0.005

1061

0.150

1063

0.054

1163

1167

0.026

0.004

1164

1166

0.015

0.098

1168

0.035

1169

0.124

1175

0.052

1174

1176

0.040

0.080

1173

0.021

1183 2700

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2) (1)

1184

0.107

0.043 1185

1194

0.087

0.025 1195

0.107 1187

1188

0.096 1189

0.096 1190

0.014

0.011 1193

817

0.140 818

0.117 819/1

0.052 819/2

813

0.002

0.073 810

811

0.024 826/1

826/2

0.071 826/3

809

0.088

0.063 827

0.101 796

0.279 798

786/1

0.079 786/2

787

0.081

0.003 1186

921

0.003 820/1

0.009 820/2

0.082 795

0.048 838

0.008 793

0.048 794

0.006 791

784

0.001

0.025 785

782

0.005 अ- निजी पट्टे की भूमि का योग.. 18.567 ब-म. प्र. शासन की भूमि

4291

0.019 म.प्र. शासन की भूमि का योग.. 0.019

18.586 अब का योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 972- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- पतेला गुड़िया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.234 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

28

0.092

0.134

26

0.008

25

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग.. 0.234 ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.234

म. प्र. शासन की भूमि का योग.. 0.000 अ+ब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2701

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

क्र. 974- प्रका.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- पटपरा

(घ) क्षेत्रफल -6.043 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

17/2

17/3

0.100

17/4

17/5

17/6

17/1

266/1 /क/2

266/1/क/4

266/1/क/5

0.097

266/1 /क/6

266/2/क

266/1 /क/1

266/1/क/3

266/3

266/4

266/5

266/1 /ख

266/6

266/2/ग

266/2/ख

258/1

0.674

258/3

258/2

0.304

257/1 , 257/2

256/2

256/3

1.057

256/1 /क/2/ख

256/1/घ

(2)

(1)

256/1 /ख

256/1/क/2

256/1 /क/3

256/1/क/ 1 /ख

256/1//क/4

256/1/क/1/क

256/1 /ग

0.921

20

21

0.123

22/1

0.083

23/1

0.083

23/2

25/1

0.440

25/2

25/3

26/2

0.041

26/1

27/1

27/2

27/3

0.374

27/4

27/5

27/6

28

0.234

0.244

29

30/1

0.227

30/2

33/1 /क

33/1/ख

33/1 /ग

33/1/घ

33/2/क

33/2/ख

0.542

33/2/ग

33/4

33/5

33/6

33/7

34

0.168

36

0.024

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 5.736 2702

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2)

(1)

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.016

35

0.117

37

0.174

16

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.307

अब का योग : 6.043

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 976- प्रका.- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - मऊगंज

(ग) ग्राम-सगरा

(घ) क्षेत्रफल -5.132 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.038

170/1 170/2

0.004

940/1/170 940/2/170

0.024

936/164

0.044

164

935/1/क/163

0.020

935/2/163 935/1 /ख/163

0.061

163/1 163/2

0.040

927/2/136 927/1/136

(2)

(1)

126/3

126/2

0.172

126/1

126/5

126/4

0.024

926/124

0.158

124

0.032

0.170

925/123 123/3 123/1 123/2

0.083

0.240

111/2 112/2 112/1 112/3

110/1

0.278

110/2

0.170

109/1/क 109/1/ख 109/2

108/1 /ख

0.185

108/2

0.625

108/1 /क 42/3 42/4 42/1 42/2

38

0.292

0.515

39/2 39/1 /ख 39/3

39/1/क

40/1/ख

40/3/ख

40/3/ग

0.561

40/2 40/5

40/4

40/1/क

40/6

0.088

11

0.214

9 भाग 1 ]

2703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(1)

(2)

8/1/क/1

8/1/क/2

0.160

8/1/क/3

8/1/क/4

8/2

13/4

13/2

13/3

0.028

13/1 /ख

13/1/क

14/5

14/1/ख

0.326

14/4

14/1/क

14/2

14/3

15

0.003

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 4.555

ब-म. प्र. शासन की भूमि

6/1

0.373

6/2

0.204

206

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.577

अब का योग : 5.132

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प. क्र. 978- प्रका. - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-गुढ़

(ग) ग्राम- रेरूआ

(घ) क्षेत्रफल -1.692 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.010

442/1, 442/2

0.018

440

0.049

439/1/1 , 439/1/2

0.076

438

0.085

437

0.084

419

0.056

418

417

0.048

0.079

414/1, 414/2

413

0.306

0.065

412

0.413

410/1, 410/2

411

0.067

386

0.207

385

0.139

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 1.692

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग : 1.692

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प. क्र. 980- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां 2704

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

(ग ) ग्राम- पतेला तिवारी

(घ) क्षेत्रफल -2.144 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में )

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.335

80/1 , 80/2

0.031

78

76/1

76/2

76/3

0.532

76/4

76/5

76/6

77/1

77/2

0.040

77/3

77/4

77/5

0.092

57

0.137

58

0.083

59/1 , 59/2

0.180

60/1 , 60/2

0.032

51/1 /क, 51/1 /ख , 51 /1/ग

0.041

64/1 , 64/2 , 64/3

0.158

65

0.229

34

0.241

33

0.013

61/1, 61/2

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 2.144

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.000 अब का योग : 2.144

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 982- प्रका.- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- अमराडाड़ी

(घ) क्षेत्रफल -0.066 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.060

2

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 0.060 ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.006

1

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.006 अब का योग : 0.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 984 - प्रका.- भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- रघुराजगढ़

(घ) क्षेत्रफल - 9.518 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.485

1149 2705

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

1145

0.153 1148

0.394

0.366 1147

1146

0.366 1256

0.743

0.042 1196

0.072 1255

1207

0.051 1209

0.063

0.170 1210

0.390 1208

1.002 704/1 , 704/2

1212

0.029

0.005 1249

0.035 1213

1214

0.012

0.079 1215

0.098 1216/1 , 1216/2

1218

0.158 1219

0.041

0.066 698

0.008 1220

699/1 , 699/2,

0.386 699/3 , 699/4

700/1 , 700/2 ,

0.027 700/3 , 700/4

697/1

697/2

697/3

697/4

0.005 697/5

697/6

697/7

0.338 701

696/1 , 696/2 , 696/3

0.254 696/4 , 696/5 , 696/6 ,

696/7

0.216 620/1 , 620/2 , 620/3

622/1

622/2

622/3

0.056 622/4

622/5

622/6

622/7

(2)

(1)

621/1, 621/2 ,

0.866

621/3, 621/4

0.175

624

625

0.023

0.001

626

615/1

615/2

615/3

0.829

615/4

615/5

615/6

615/7

599

0.143

0.288

598

0.186

600/1 , 600/2

0.475

604

605

0.333

0.056

606

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 9.485

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.028

669

0.005

1191

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.033

अब का योग : 9.518

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 986- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज 2706

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(ग ) ग्राम- सरई कृष्णकुमार

(घ) क्षेत्रफल -3.758 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि 206/1 , 206/2 ,

0.132 206/3 , 206/4

0.026 205

204/1/क

204/1 /ख

0.566 204/1 /ग

204/2

204/3

203/1

203/2

0.009 203/3

203/4

203/5

202/1 /क

202/1 /ख दुमट II

202/1 /ग

202/1 /घ

202/1/ङ

0.384 202/1/च

202/2/ख

202/2 /ग

202/क

0.138 200/1 , 200/2

199/1

0.327 199/2

199/2/क

0.036 198/1 , 198/2

197/1

197/2

0.044 197/3

197/4

175/1

175/2

0.597 175/3

175/4

0.170 142

0.161 143/1 , 143/2

0.161 148

(2)

(1)

147/1

147/2

0.154

147/3/क

147/3/ख

0.031

146/1 , 146/2

15

0.091

16

0.036

0.202

17

18/1 , 18/2

0.304

18/3/क, 18/3/ख

201

0.019

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 3.588

ब-म. प्र. शासन की भूमि

1

0.027

0.018

207

218

0.089

0.036

219/218

0.170

म. प्र . शासन की भूमि का योग :

अब का योग : 3.758

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 988 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान 2707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम-खुरहा

(घ) क्षेत्रफल -4.770 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

102/1, 102/2

0.002

102/3, 102/4

144

0.015

0.990

136/1 , 136/2 , 136/3

0.062

135/1, 135/2

0.001

137

0.045

131/1, 131/2

0.053

134

132

0.056

0.122

103/1 , 103/2

0.212

133

106

0.108

118

0.196

0.278

107

0.050

117/1 , 117/2

0.090

108/1 , 108/2

0.019

116/1 , 116/2

0.270

110

0.069

112/1, 112/2

0.335

111/1 , 111/2

30

0.034

0.155

31

34

0.264

32

0.012

0.432

33

25

0.336

0.253

24

0.265

23

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 4.724

ब- म. प्र. शासन की भूमि

109

0.046

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.046 अब का योग : 4.770

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 990- प्रका. भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां

( ग) ग्राम- पतेला पुड़िहन

(घ) क्षेत्रफल -1.549 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं .

(हे. में)

(1)

(2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

65

0.392

64

0.001

0.057

63

0.282

62

0.007

67/1 , 67/2

43

0.002

58/1

58/2

0.091

58/3

58/4

58/5

0.151

57/1 , 57/2 , 57/3

0.032

56

59

0.103

60

0.055

61

0.002

54

0.212

53

0.103

52

0.059

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 1.549

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र . शासन की भूमि का योग : 0.000 अब का योग : 1.549

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

2708

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 992- प्रका.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- दुरौंध

(घ) क्षेत्रफल -2.319 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में )

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1/1

1/2

1/3

0.700

1/4

1/5

1/6

2

0.081

0.503

4

0.114

5/1, 5/2

6

0.429

0.338

7

0.004

11/1, 11/2

0.150

8

अ. निजी भूमि का योग : 2.319

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.000 अब का योग : 2.319

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 994- प्रका.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- अमवा

(घ) क्षेत्रफल -10.035 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

160

0.353

0.160

217/1 , 217/2

0.573

218/1 , 218/2

0.926

212/1 , 212/2

0.046

211/1 , 211/2

0.700

210/1 , 210/2

0.022

209/1 , 209/2

0.884

208/1 , 208/2 , 208/3

0.218

205/1 , 205/2

203/1

203/1/1

0.087

203/2

203/3

292

0.083

0.038

298

295

0.302

297

0.040

296

0.500

0.202

434/1, 434/2

433

0.325 2709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

428

0.204

0.001

432/1, 432/2

0.001

439/1, 439/2

0.007

426

427

0.013

0.249

442/1, 442/2

443

0.017

0.224

444

0.034

445

0.233

447

0.032

448

0.023

449

450

0.027

0.090

396

0.020

395

0.122

394

397

0.033

0.009

398

0.027

400

0.063

403

0.108

401

0.019

390

404

0.439

0.334

351

0.495

352/1 , 352/2

0.007

363

0.100

358

0.006

360

0.066

359

355

0.049

0.683

357

0.022

356

0.154

399

अ. निजी की भूमि का योग : 9.370

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.052

124

293

0.360

0.190

294

207

0.063

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.665 अब का योग 10.035

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 996- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम-कोठी

(घ) क्षेत्रफल-3.365 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.013

8

0.009

9

0.261

10

11

0.018

12

0.360

0.783

16/1 , 16/2

0.080

13/1 , 13/2

0.445

17/1 , 17/2

0.039

18

0.227

19/1, 19/2

20

0.011

21

0.315

0.150

24

0.172

25/1 , 25/2

0.362

26/1 , 26/2 , 26/3

22

0.063

0.057

23

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 3.365

ब-म. प्र. शासन की भूमि योग : 0.000 अब का योग 3.365

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

2710

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 998 - प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम-उलही खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-6.610 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.211

14

0.072

15

1.491

27/1, 27/2

25

0.265

0.002

26

0.065

24

56

0.592

0.518

58/1 , 58/2

0.013

82

0.658

81/1 , 81/2

80

0.500

63/1

63/2

63/3

63/4

63/5

63/6

0.423

63/7

63/8

63/9

63/10

63/11

63/12

63/13

63/14

(2)

(1)

63/15

63/16

63/17

63/18

63/19

63/20

63/21

63/22

63/23

63/24

63/25

63/26

63/27

63/28

63/29

63/30

63/31

63/32

63/33

63/34

63/35

63/36

63/37

63/38

63/39

63/40

63/41

63/42

63/43

63/44

63/45

63/46

0.133

79

72

0.005

71

0.040

0.002

68

67

0.053

66/1

66/1/

66/2

1.440

66/3

0.008

70

69

0.119

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 6.610 2711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.000

अब का योग : 6.610

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1000- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-मनगवां

(ग) ग्राम- भोथी

( घ) क्षेत्रफल-4.577 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

99

0.200

0.024

98

175

0.022

101

0.150

100

0.052

97

0.035

95

0.100

103

0.040

102

0.022

0.184

94

105

0.026

0.041

90

91

0.022

0.053

93

0.160

87/1 , 87/2

0.073

110

0.030

109/1 , 109/2

(2)

(1)

111

0.090

112

0.091

0.016-

142

0.113

108/1 , 108/2

143

0.055

0.045

115

0.066

116

0.400

141

146

0.015

140

0.090

137

0.019

136

0.385

0.035

257/1 , 257/2

0.342

256/1 , 256/2

258

0.092

0.072

255

0.062

254

0.280

261

0.203

260/1 , 260/2

262

0.101

0.065

263

0.011

271/1 , 271/2 , 271/3

0.045

270/1 , 270/2

269

0.047

264

0.058

0.046

265

327

0.110

326

0.201

0.160

328

92

0.028

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 4.577

ब- म. प्र. शासन की भूमि

अब का योग : 4.577 योग : 0.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2712

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

प. क्र. 1002-प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम-अटरा

(घ) क्षेत्रफल-4.018 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.557

241/2/क/2 241/2/क/ 1 241/5 241/2/ख 241/2/ग 241/1 241/4 241/3

0.052

270/1/ख , 270/ 1 क, 270/2

0.353

0.033

271/1 /ख , 271 /क, 271/2 272/ 1 /ख , 272/1/क, 272/2 , 272/3

0.216

232/1, 232/2

0.033

277/2 277/1

0.115

278/2, 278/1

0.128

279/1 , 279/2

203/3

0.411

203/5 203/4 203/1/क/1

203/1/क/2 203/2

0.196

204/1 , 204/2 , 203/3

200

0.062

0.132

197 शा. न . 198

(2)

(1)

0.199

199/1 , 199/2 , 199/3

196

0.065

0.086

195/3 , 195/2 , 195/1

0.404

194 शामिल नं. 193

0.141

150/1 , 150/3 , 150/2

0.187

148/2, 148/1

147

0.106

144

0.148

143

0.068

0.154

142/2 , 142/1 , 142/3

0.068

81/2, 81/1/क, 81/1 /ख

0.028

80/3 , 80/2 , 80/1

74/5

74/7

74/8

74/6

0.035

74/1

74/2

74/3

74/4

0.002

72

0.039

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 3.979 ब- म. प्र. शासन की भूमि 280

म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.039 अब का योग : 4.018

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 5 अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 2713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- बुढ़ार

(ग) ग्राम- बकहो, पटवारी ह. नं. 134

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.292 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1387

0.292 योग .. 0.292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 78 से प्रभावित ग्राम बकहो रकबा 0.292 हे. निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , सोहागपुर, जिला शहडोल, में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 27 अगस्त 2014

भू-अर्जन- प्र . क्र. 01-अ- 82-13-14- नस्ती क्र. 323 - एल.ए.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील-पंधाना

(ग) ग्राम- अर्दलाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.13

59

61

0.12

226/2

044

0.18

192/1

210/1

0.13 योग .. 1.00

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अर्दला तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र. 02-अ- 82-13-14- नस्ती क्र. 321 - एल.ए.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील-पंधाना

(ग ) ग्राम- जामलीराजगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.00 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा क्रमांक (1)

0.14

24

0.09

26

0.04

27

28

0.04

29

0.01

34

0.60

90

0.03

0.144

98/1 2714

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

(1)

(2)

0.006

98/1/1

0.01

98/3

0.22

104

105

0.13

0.22

106

0.07

107

0.40

192

195

0.67

196

0.30

197

1.00

3.00

201/2

277

0.47

276

0.36

275

0.85

274/1

0.13

209

0.60

218

0.20

219

0.24

220

0.58

221

1.08

229

0.30

231

0.10

3.38

253/1

254

0.34

252/1

3.21

241/1

0.40

2.27

252/2

0.20

179/1

217

0.14

224/1

0.03

कुल योग 22.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अर्दला तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र. 03-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 322 - एल.ए.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पंधाना

(ग ) ग्राम-दीवाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

62

0.14

0.14

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अर्दला तालाब योजना के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 324 - एल.ए.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पंधाना

(ग ) ग्राम- राझोलाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

206

0.62

0.62

कुल योग .

2715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अर्दला तालाब योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-13-14- नस्ती क्र. एल.ए.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम-नावली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

खसरा क्रमांक (1)

534

0.18

0.18

535

0.20

522

433

0.21

0.20

516

472

0.16

0.10

306/3

0.05

443

444

0.06

कुल योग 1.34

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नावली तालाब योजना के अन्तर्गत नहर कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र . क्र. 02-अ-82-13-14- नस्ती क्र. एल.ए.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- सहेजला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.72 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.54

66/4

66/2

0.15

105

0.35

63

0.19

0.33

61

51/1

1.36

0.50

165/7

165/6

0.20

1.00

112

0.30

29

0.12

27/1

0.40

41/1

1.14

42/1

0.64

121/2

0.50

1.00

59/1

64

0.15

0.30

33/1

0.30

74/1

74/2

0.15

0.10

75/1

कुल योग . 9.72

है- नावली तालाब योजना के (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2716

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2014

क्र. 6156- भू- अर्जन- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (भूमरिया तालाब के केनाल स्केप प्लांटेशन एवं स्पाईल बैंक में प्रभावित भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजगढ़

(ख ) तहसील- खिलचीपुर

(ग ) ग्राम- भूमरिया , विनायंकबे

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.531 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

ग्राम-भूमरिया क्षेत्रफल 2.289 हेक्टेयर 440/1/1

0.405

0.404

440/1/2

442/2/1

0.140

441/665

0.479

442/1/1

0.026

442/1/2

0.026

440/2

0.809 योग .. 2.289

ग्राम-विनायकबे क्षेत्रफल 0.242 हेक्टेयर 137

0.242 योग महायोग . 0.242 .2.531

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-( भूमरिया तालाब के केनाल स्केप प्लांटेशन एवं स्पाईल बैंक में प्रभावित भूमि ) के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. क / भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 9-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- बंडा

(ग ) ग्राम-खजरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.190 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

97/2

1.000

111/2

0.050

112/2

0.140

योग .. 1.190

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

2717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

क्र. क/भू. -अर्जन- 2014-प्र. क्र. 10-अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील- बंडा

(ग) ग्राम- बमाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.010 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टयर में)

(1)

(2)

0.010

393

0.170

136/4

2/4

0.590

136/5

0.240 योग .. 1.010

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. क/भू. - अर्जन- 2013- प्र. क्र. 11- अ- 82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- बंडा

(ग) ग्राम- ओडाहो

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.830 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टयर में) (2)

0.400

129/4

129/5

0.430 योग .. 0.830

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू - अर्जन- 2013-प्र. क्र. 12-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- बंडा

(ग) ग्राम- पगरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.880 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टयर में) (2)

(1)

356

0.880 योग .. 0.880 2718

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू -अर्जन- 2013-प्र. क्र. 13-अ-82-13-14 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील-शाहगढ़

( ग ) ग्राम- चकेरी शाहगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.790 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टयर में)

(2)

(1)

313

1.790 योग .. 1.790

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. क/भू -अर्जन- 2013-प्र. क्र. 14-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- शाहगढ़

(ग ) ग्राम- भीकमपुर आबाद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.550 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टयर में )

(1)

(2)

0.550

84/134

योग .. 0.550

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी बंडा, एवं कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र सिंह रावत, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 15th July 2014

No. 840- Confdl . -2014- II - 2-1-2014.- Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Advance Course for Additional District Judges (promoted in the year 2014) from 1st to 7th August 2014 in the Academy, Additional District Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.

2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 1st August 2014 in the Lecture Room of MPSJA at Jabalpur .

3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .

4. The participants shall send one copy each of the following to the Academy sufficiently in advance , i.e. latest by 3rd week on July, 2014 and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the Advance course :

(i) Judgment in Sessions case ( contested) (ii) Judgment in Civil Suit ( contested) (iii) Judgment in regular Civil Appeal (iv) Judgment in Criminal Appeal

(v) Order in Criminal Appeal

(vi ) Order/Award passed in Motor Accident Claim case .

5. The participant may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy by Fax ( No. 0761-2628679 ) sufficiently in advance .

6. The Participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided by the High Court .

2719 7. T.A. & D.A: of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

8. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Academy shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Academy .

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles .

9. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However , it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.

10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p . m . onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m. on the succeeding day of the end of training.

2720

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

11. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .

By order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. C- 2978-दो- 2-43-2013 .- श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 19 मई से 2 जून 2014 तक पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 3 से 7 जून 2014 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 मई 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2980- दो- 3-420-80 भाग- दस. श्री शिव नारायण खरे, सेवानिवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, रीवा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2014 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 173 दिवस ( एक सौ तिहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3( ए) 19/03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. श्री शिव नारायण खरे, : 2-12-1985 सेवानिवृत्त, ( जिला एवं सत्र

न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश,

कुटुंब न्यायालय , रीवा का

नियुक्तिदिनांक.

[ भाग 1

30-6-2014 2. सेवानिवृत्ति दिनांक :

: 1 वर्ष 3 माह 3. नियुक्ति दिनांक 2-12-1985 से दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-1987 से : 27 वर्ष 3 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

1×15-15 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित :

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

6. कालम (4 ) में अंकित अवधि : 26-13 × 15-195

1×7= 7 दिन.

हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

217 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. :

44दिन

8. घटाईयेः- सेवा के दौरान :

लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 173दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C- 2982- दो - 2-19-2007 .-श्री आर. पी . वर्मा, तत्कालीन प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय, इन्दौर, खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

2721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

संशोधित आदेश जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2014

क्र. B- 3914- दो- 2-20-2006 .- श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को उनके आवेदन- पत्र दिनांक 3 जुलाई 2014 के निवेदन अनुसार रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी -2651 , दिनांक 24 जून 2014 के अन्तर्गत स्वीकृत वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि को संशोधित करते हुए ब्लाक वर्ष 2011 से 2013 तक की अवधि के लिए 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस - ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B - 3918- दो - 2-37-2005 .- श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 16 से 21 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4524-दो-2-61-2011 .- श्री ए. के. पाण्डे, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से दिनांक 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. D- 4526-दो- 2-41-2013 .- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 3 से 5 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवाकश के पश्चात् में दिनांक 6 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के . तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्र. C-4048-दो- 3-51-2003 .- श्री के. सी. गर्ग , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गर्ग , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4050-दो- 2-26-2014.- श्री एस . के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 30 जून से 5 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

2722

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. C -4052-दो- 2-49-2007.-श्री गिरिराज किशोर शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 16 से 19 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री गिरिराज किशोर शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरिराज किशोर शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4054- दो- 2-44-2012.- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 16 जून 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4060- दो-2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 28 से 30 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[ भाग 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4062- दो-2-44-2012.- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 17 से 21 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4064- दो- 2-9-2011 .- श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 10 से 14 मार्च 2014 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा उसके स्थान पर दिनांक 10 से 14 मार्च 2014 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. C-4068-दो-2-14-2014.- श्री अमरनाथ , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , गुना को दिनांक 14 से 18 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4070- दो- 2-20-2005.- श्री दिनेश कुमार पालीवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 2 से 31 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार पालीवाल , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार पालीवाल , उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4072-दो-3-47-2003.- श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 2 से 13 जून 2014 तक बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 से 17 जून 2014 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4074-दो- 2-14-2013.- श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 30 जून से 2 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

अवकाश से लौटने पर श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वी. के. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4076-दो -2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 1 से 2 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2014

क्र. 843-गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के क्रमांक अधिकारी का नाम

संदर्भ में टिप्पणी

(3)

(1)

(2)

1 श्री राकेश कुमार ( गुप्ता ) , सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर.

अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 07 , विद्युत अधिनियम, 2003 , इन्दौर की हैसियत से.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

2724

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. 868 -गोपनीय- 2014-दो- 2-1-2014 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्रमांक अधिकारी का नाम न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (2)

(1)

(3)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना की हैसियत से.

1 श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.

जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्र. 904-गोपनीय - 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

अधिकारी का नाम

क्रमांक

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (2)

(3)

(1)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर की हैसियत से .

1 श्री सभापति यादव, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर.

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2014

क्र. 980-गोपनीय- 2014- II- 2-33-57 ( Pt. - 11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के अधिकारी का नाम .

क्रमांक

संदर्भ में टिप्पणी

(3)

(2)

(1)

1 श्री श्रीराम शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर की हैसियत से कुमारी मीना सिंह के स्थान पर.

2 कुमारी मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से श्री श्रीराम शर्मा के स्थान पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्र. D-4654- दो- 2-53-2011 .- श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 अगस्त से 6 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 अगस्त 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 7 सितम्बर 2014के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान. कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

Jabalpur , the 26th July 2014

No. B - 3825 - III- 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Vaibhav Mandloi , Presiding Officer of the Court of IIIrd Additional Sessions Judge Burhanpur for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter, Burhanpur.

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

क्र. बी- 3951 -तीन- 10-42-75 ( शहडोल- बुढार) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल अपने घोषित कार्यस्थल शहडोल के अतिरिक्त, बुढार में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .

No. B - 3951 - III - 10-42-75 ( Shahdol - Budhar ) .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Upendra Kumar Sonkar , IInd Addl . Distt . & Session Judge , Shahdol in addition to his place of sitting declared at Shahdol , shall also sit at Budhar for 2 (Two ) Weeks in each Month , for holding of Link Court there.

क्र. बी- 3953- तीन- 10-42-75 ( सागर- बण्डा ) .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री योगेश कुमार गुप्ता, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर अपने घोषित कार्यस्थल सागर के अतिरिक्त, बण्डा में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B - 3953 - III- 10-42-75 (Sagar - Banda) . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Yogesh Kumar Gupta , IInd Addl . Distt . & Session Judge , Sagar in addition to his place of sitting declared at Sagar , shall also sit at Banda for 2 (Two) Weeks in each Month , for holding of Link Court there .

2725 क्र. बी-3955-तीन-10-42-75 (मण्डला- निवास) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला अपने घोषित कार्यस्थल मण्डला के अतिरिक्त, निवास में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .

No. B - 3955 - III - 10-42-75 ( Mandla - Niwas ) .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Virendra Kumar Pandey, IInd Addl . Distt . & Session Judge , Mandla in addition to his place of sitting declared at Mandla , shall also sit at Niwas for 2 (Two ) Weeks in each Month , for holding of Link Court of there .

क्र.बी-3957-तीन-10-42-75 ( छिन्दवाड़ा-सौंसर) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री जोसेफ माईकल राव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा अपने घोषित कार्यस्थल छिन्दवाड़ा के अतिरिक्त, सौंसर में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B - 3957 - III - 10-42-75 (Chhindwara - Sausar) .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Joseph Michel Rao , AJ to Ist Addl . Distt. & Session Judge , Chhindwara in addition to his place of sitting declared at Chhindwara , shall also sit at Sausar for 2 (Two) Weeks in each Month , for holding of Link Court of there .

क्र. बी- 3959-तीन- 10-42-75 ( सिवनी-लखनादौन ).- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री संजय कृष्ण जोशी , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी अपने घोषित कार्यस्थल सिवनी के अतिरिक्त, लखनादौन में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .

No. B - 3959 - III - 10-42-75 ( Seoni - Lakhnadon) .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the 2726

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014

Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 ( Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Sanjay Krishna Joshi , IInd Addl . Distt . & Session Judge , Seoni in addition to his place of sitting declared at Seoni , shall also sit at Lakhnadon for 2 (Two) Weeks in each Month , for holding of Link Court of there .

क्र. बी- 3961-तीन-10-42-75 ( नीमच जावद ) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री हेमन्त जोशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच अपने घोषित कार्यस्थल नीमच के अतिरिक्त, जावद में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B - 3961 - III - 10-42-75 (Neemuch - Javad) .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Hemant Joshi , IInd Addl . Distt . & Session Judge, Neemuch in addition to his place of sitting declared at Neemuch , shall also sit at Javad for 2 ( Two) Weeks in each Month , for holding of Link Court of there .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) .

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. 872- गोपनीय- 2014- दो- 3-83-2014.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, कुमारी रूपाली भलावी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , डिण्डौरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , डिण्डौरी का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती रूपाली उइके " पत्नी श्री पुष्पराजसिंह उइके करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्र. 947-गोपनीय- 2014- दो- 3-86-2014.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , कुमारी मंजूषा इड़पाचे, पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2, छिन्दवाड़ा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती मंजूषा तेकाम " पत्नी श्री सुमित तेकाम करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्र. 997-गोपनीय- 2014-दो-3-87-2014.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , कुमारी शुभांगी पालो , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , जबलपुर के न्यायालय के नवम् अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर काविवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती शुभांगी पालो दत्त " पत्नी श्री निशान्त दत्त करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

क्र. बी- 3936- पेंशन-चार- 9-4-39- भाग-तीन डी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ, इन्दौर, ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु आगामी वर्ष 2015 में पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

नाम

पदनाम एवं पदस्थापना क्रमांक

(3) (2)

(1)

जन्मतिथि वर्ष 2015 सेवानिवृत्ति का दिनांक वित्त विभाग , भोपाल के ज्ञापन

क्र. 439/3497/75/आर.- एक-चार, दिनांक 16-4-76 के अनुसार. (5)

(4)

प्रथम श्रेणी अधिकारी

लेखा अधिकारी , 1 श्री एच. बी. खेडकर

उ.न्या. मध्यप्रदेश, जबलपुर.

2 श्री एस . के . साहा

रजिस्ट्रार, उ. न्या. मध्यप्रदेश , जबलपुर. 5-3-1955

31-3-15 अप. 5-4-1955

30-4-15 अप.

2727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

द्वितीय श्रेणी अधिकारी

8-2-1955

28-2-15 अप .

1 श्री हरी ओम शिवहरे

अनुभाग अधिकारी , उ. न्या. , मध्यप्रदेश , जबलपुर.

28-2-15 अप .

12-2-1955

2 श्री रामसखा तिवारी

अनु. अधि. , उ. न्या. , मध्यप्रदेश , जबलपुर.

22-2-1955

28-2-15 अप.

3 श्री निजाम उल्ला खान

अनुभाग अधिकारी , उ. न्या. , मध्यप्रदेश , जबलपुर.

24-6-1955

30-6-15 अप.

4 श्री आर. के. जौहरी

अनुभाग अधिकारी , उ. न्या. मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर .

6-7-1955

31-7-15 अप.

5 कुमारी शोभा पवार

अनुभाग अधिकारी, उ. न्या. , मध्यप्रदेश, जबलपुर.

2-12-1955

31-12-15 अप .

6 श्रीमती सुषमा त्रिपाठी

ग्रंथपाल, उ. न्या. मध्यप्रदेश, जबलपुर.

जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. 950 - गोपनीय - 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

कहां से (3)

कहां को (4)

नाम (2)

क्रमांक (1)

1

जबलपुर

बड़वाहा

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( जिला स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से .

श्री विवेक सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , बड़वाहा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बड़वाहा, जिला मण्डलेश्वर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

क्र. 926 -गोपनीय- 2014- दो- 3-250-57 ( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस ब ( 1 ) ( अनुपूरक सूची क्रमांक 01 ) दिनांक 22 जुलाई 2014 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम 2728

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

नाम

क्रमांक

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना

का स्थान

(2)

(3) (1)

रतलाम 1

श्री सूर्यपाल सिंह राठौर

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2014

क्र. B - 3821-तीन-6-4-81 भाग-6.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 1753- तीन-6-4-81 भाग-5 , दिनांक 9 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,

अनुसूची

क्रमांक अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

(2)

(1)

1

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम

न्यायाधीश की नियुक्ति की गई क्षेत्र जिसके लिये विशेष

(3)

(4)

राजस्व जिला पन्ना

श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना का न्यायालय

No. B - 3821 - III- 6-4-81 - Pt . -VI . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act . No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D- 1753 - III - 6-4-81 Pt. VI , dated 9th April 2013 , namely :-

AMENDMENT

Inthe Schedule of the said Notification , in Serial No. ( 1) for the existing entries in Column No. (2) , the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S.

No.

(1)

Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)

Name of the Special Court established by the State Government (4)

Area for which the appointment made in Special Court (3)

Revenue District Panna

1 Shri Devendra Prasad Mishra , Ist Additional Sessions Judge , Panna.

Court of Ist Additional Sessions Judge , Panna .

2729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

भाग 1 ]

क्र. B -3823- तीन-6-4-81 पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक डी-1751 , दिनांक 9 अप्रैल 2014 को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है, में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 02 में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं . 03 में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कालम नं. 04 में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-

अनुसूची क्रमांक अधिकारी का नाम एवं पदनाम , ( विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में) (2)

(1)

1 श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.

शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम (4)

क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)

बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर का न्यायालय.

ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2 , 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खण्ड का समस्त क्षेत्र.

No. B - 3823 - III - 6-4-81 - V. In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , by making slight amendments in its previous Notification No. D/ 1751 dated 9 April 2013 hereby appoints the following Additional Sessons Judge , Specified in Column No. 2 of the Schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. 3 of the said Schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. 4 thereof established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him namely :-

SCHEDULE No.

(1)

Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge (2)

1 Shri Umesh Kumar Shrivastava , XIIth Additional Sessions Judge Gwalior.

Name of the Special Court established by the State Government (4)

Area for which he is proposed to be appointed as a Special Judge (3)

Court of XIIth Additional Sessions Judge , Gwalior.

All area of Gwalior Sessions Division excluding the territorial jurisdiction given to the Special Court at serial No. 2, 3 & 4 under Sessions Division Gwalior.

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्र. B- 3988- तीन-6-2-2014.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:-

सारणी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (2)

क्र. (1)

1 श्रीमती दुर्गा डुडवे ( सोलंकी ) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 2 कु. विनीता भटनागर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 3 श्री शिवचरण पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 4 श्री रवि कुमार बौरासी , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पदस्थापना का स्थान (3)

राजस्व जिला (4)

धार

कुक्षी

खरगौन

प.नि. मण्डलेश्वर खरगौन

प.नि. मण्डलेश्वर

प.नि. मण्डलेश्वर कसरावद 2730

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014

(2)

(1)

5 श्री अरविंद दारिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 6 श्रीमती सुमन उईके, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 7 कु. मंजुषा इडपाचे न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 8 श्री ए. के. दंदेलिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 9 श्री दीनानाथ वाडीवा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 10 श्रीमती रेखा आर. चंद्रवंशी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 11 श्री मयंक कुमार शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 12 श्री राहुल वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 13 श्री सुधीर सिंह निगवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 14 कु. मधुलिका मूले , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 15 कु. सोनल पस्तारिया , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 16 कु. प्रीति जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 17 श्री निशीथ खरे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 18 श्रीमती ज्योत्सना आर्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 19 कु. सपना कौशल , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 20 श्री राकेश कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 21 श्री लवकेश सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 22 श्री उमेश कुमार पटेल , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 23 श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 24 श्री मनीष अनुरागी , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी

(4)

(3)

प.नि. मण्डलेश्वर भीकनगांव

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

सौसर

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

जुन्नारदेव

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर

सांवेर

इन्दौर

सांवेर

इन्दौर

मऊ

इन्दौर

इन्दौर

हातोद

छतरपुर

छतरपुर

सिंगरौली

सिंगरौली

सिंगरौली

सिंगरौली

रतलाम

रतलाम

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार ( डी.ई. )

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्र. 208 - स्था. सैट-2014 .- श्री देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर को दिनांक 3 से 11 जुलाई 2014 तक कुल नौ दिवस का लघुकृत अवकाश चिकित्सा प्रमाण- पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्री चतुर्वेदी जी को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री चतुर्वेदी जी को अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चतुर्वेदी जी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) के पद पर कार्य करते रहते. अतः अवधि दिनांक 3 से 11 जुलाई 2014 तक मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिए गिनी जावेगी.

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 September 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-09-05.36.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-09-05.36.Ordinary.