वध्यप्रदे श शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 36]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2014 - भाद्र 14 , शक 1936
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2014
फा. क्र . 3 ( बी ) -2-2013 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 27 ) राज्य शासन, श्री देवेन्द्र सोलंकी , पिता श्री मनोज कुमार सोलंकी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770- 33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है. उसकी जन्मतिथि 24 जुलाई 1978 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) -2-2013 - इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 06 ) राज्य शासन, श्री महेन्द्र सिंह, पिता श्री गोविन्द सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है . उसकी जन्मतिथि 11 मार्च 1978है.
फा. क्र . 3 ( बी ) -2-2013 - इक्कीस ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 14 ) राज्य शासन, सुश्री रानो पाल, पिता पहलवान सिंह पाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने
2657
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
2658
तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड है. उसकी जन्मतिथि 19 अगस्त 1987 है.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2014
क्र. एफ 6-6-2014-58.- विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई 2014 के पृष्ठ क्र. 630 ( 3 ) के अनुक्रमांक -18 पर बुरहानपुर जिले में केला फसल के लिए नेपानगर तहसील को शामिल कर, अधिसूचित किया जाता है.
यह अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई, 2014 से ही लागू मानी जावेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. आर. काटवाले , अवर सचिव.
परिवहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2014
क्र. 4540-5589-2013- आठ. श्री महेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , मध्यप्रदेश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) -19-03-21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.
मयप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलू मरकाम , अवर सचिव.
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 अगस्त 2014
क्र. एफ- 3-42-2014- बत्तीस. इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4476-5622- बत्तीस -1976 , दिनांक 8 नवम्बर 1976 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 ( 1 ) के प्रावधान अंतर्गत झाबुआ निवेश क्षेत्र की सीमाएं का गठन किया गया था. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 ( 2 ) क अन्तर्गत पूर्व गठित झाबुआ निवेश क्षेत्र में ग्राम मिण्डल, बाडकुओं एवं ग्राम रतनपुरा को सम्मिलित करते हुए, संशोधित निवेश क्षेत्र का गठन करता जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाए अनुसार है:-
अनुसूची झाबुआ निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं उत्तर में- ग्राम मिण्डल , नगरपालिका, झाबुआ, ग्राम गडवाडा की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में-ग्राम मिण्डल, बाडकुओं, रतनपुरा, आम्बाखोदरा , बिलीडोज की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में- ग्राम बिलीडोज, नाचनखेड़ा, धरमपुरी , गडवाडा की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में- ग्राम मिण्डल, नगरपालिका, झाबुआ, ग्राम गडवाडा, नाचनखेड़ा एवं धरमपुरी की पूर्वी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 अगस्त 2014
क्र. एफ 1-12-2013 - छब्बीस-1 .- राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश के द्वारा " समग्र पुनर्वास नीति " का प्रारूप तैयार करने के लिये पांच सदस्यों को आयोग में सदस्य के रूप में मनोनयन किया गया है. आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:-
1. सदस्यों की नियुक्ति पूर्णतः अवैतनिक होगी.
2. समस्त सदस्य " समग्र पुनर्वास नीति " का प्रारूप तैयार करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग के अध्यक्ष के अधीन रह कर कार्य में सहयोग करेंगे .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
2659
(3)
(1)
(2)
6 यात्रा सुविधा
3. सदस्यों को राज्य एवं राज्य के बाहर यात्रा हेतु राज्य शासन के सचिव स्तर के अधिकारी के समरूप यात्रा सुविधा का लाभ प्रदान किया जावेगा.
4. आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाली प्रारूप नीति की बैठकों में भाग लेने हेतु रेल के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की यात्रा की पात्रता होगी .
रेल की वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी 7 चिकित्सा सुविधा
विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.
8 निजी स्टॉक
5. समग्र प्रारूप नीति तैयार करने के संबंध में बाहर से आने वाले सदस्यों को 1000/- रुपये बैठक हेतु मानदेय होगा.
निज सहायक- एक ( 8,000/- प्रतिमाह ) भृत्य-2 ( कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर अनुसार ) .
कार्यालय-एक, निवास -एक 9 दूरभाष
6. राज्य सरकार लोकहित में बिना सूचना दिये कभी भी हटा सकेगी . परन्तु उन्हें उचित सूचना दिये बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जावेगा या सदस्यों को 15 दिवस की सूचना देकर पद त्याग कर सकेगा .
(2 ) उपरोक्त व्यय मांग संख्या- 34- मुख्य लेखा शीर्ष-2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण- 02 - समाज कल्याण-800 अन्य व्यय- 7360-राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का गठन-42- सहायक अनुदान-0101 राज्य आयोजना सामान्य- 002 - संधारण अनुदान मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
(3 ) उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी.
क्र. एफ 1-12-2013- छब्बीस-1 .-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-21-2013- एक ( 1 ) , दिनांक 20 सितम्बर 2013 द्वारा श्री नानक राम वाधवानी , उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है.
राज्य शासन एतद्वारा उपाध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग की सेवा शर्तें तथा अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित करता है:-
देय सुविधाएं (3)
क्र. (1)
सुविधा का नाम (2)
1 मानदेय एवं सत्कार भत्ता 10,000/- प्रतिमाह 2 यात्रा/दैनिक भत्ता
राज्य शासन के " ए " श्रेणी के अधिकारी की भांति.
1
3 वाहन
1
4 वाहन चालक
100 लीटर प्रतिमाह 5 पेट्रोल सीमा
10 दूरभाष व्यय सीमा रुपये 30,000/- प्रतिवर्ष (किराया छोड़कर) .
रुपये 15,000/- प्रतिमाह 11 किराये के आवास की सुविधा.
नोट.-किराये का वाहन होने की स्थिति में किराये की गणना भी 100 लीटर के मान से होगी.
(3 ) उपरोक्त सेवा शर्ते वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11- 12-2014-नियम- चार, दिनांक 2 अगस्त 2014 के संदर्भित आदेशों में निहित प्रावधान अन्तर्गत ऐसे उपाध्यक्ष जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है, की पेंशन का समायोजन उनके मानदेय राशि के विरुद्ध हो सकेगा, देय होगा.
(4) उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. निरंजन , प्रमुख सचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014
क्र. 1833-1670-2014-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला गुना के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4897 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से 31 मई 2015 तक सात माह के लिए छूट 2660
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
देता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल भारतीय, उपसचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2014
क्र. एफ 1 (ए) 266-86- ब- 2-दो. श्री के. सी. वर्मा , भापुसे , अतिरिक्त महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर को Mid Career Training Programme Phase- V में दिनांक 14 से 27 जुलाई 2014 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक वांशिगटन डी.सी. एवं न्यूयार्क यू.एस.ए. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India Leave) दिनांक 9 , 10 , 15 , 16, 17 एवं 18 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा , भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. वर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 251-88- ब-2- दो. श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ ओएसडी सुरक्षा एवं समन्वय मध्यप्रदेश , भवन नई दिल्ली को Mid Career Training Programme Phase- V में दिनांक 14 से 27 जुलाई 2014 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक वांशिगटन डी.सी. एवं न्यूयार्क यू.एस.ए. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India Leave) दिनांक 9 , 10, 15 , 16 , 17 एवं 18 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सां आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ ओएसडी सुरक्षा एवं समन्वय मध्यप्रदेश, भवन नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री आलोक पटेरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक पटेरिया भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
2661
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2014
क्र. एफ 1 (ए) 273-86- ब- 2- दो. श्री महान भारत सागर, भापुसे , अतिरिक्त महानिदेशक ( शिका/माअआ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 25 जनवरी 2014 तक चार दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री महान भारत सागर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री महान भारत सागर, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , शासन (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014 संशोधन
क्र. 5559-2908-अका-विपप्र- 2013.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू- अभिलेख एवं बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - बी, सी एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई, की अधिसूचना क्रमांक 7094-2908- अका-विपप्र- 2013, दिनांक 17 अक्टूबर 2013 को जारी की गई थी, जिसमें ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री मोहित बुदांस, सहायक कलेक्टर को निम्नस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया गया था, जिसे अब संशोधित किया जाता है , श्री मोहित बुंदास को उपरोक्त विषयों में उच्च स्तर से उत्तीर्ण पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
कार्यालय कलेक्टर ( सामाजिक न्याय ) जिला विदिशा विदिशा , दिनांक 14 अगस्त 2014
आदेश
क्र. स.शि. - 2014-1168.- आयुक्त सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश के पत्र क्र.- सुसे- 2010-600 , दिनांक 28 सितम्बर 2011 तथा मध्यप्रदेश राज्य पत्र असाधारण 2 जुलाई 2009 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन एवं निगरानी वर्ष 2014-15 में 6 माह हेतु निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) समस्त से प्राप्त सुलह अधिकारियों के नाम अनुसार खण्ड स्तरीय सुलह अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है.
श्री निरजंन सिंह लोधी, एडव्होकेट उपखण्ड, विदिशा. 1.
श्री संजय प्रधान , एडव्होकेट उपखण्ड, विदिशा. 2.
सीमा सोलंकी, एडव्होकेट उपखण्ड, विदिशा. 3.
श्री ताराचंद्र भावसार, एडव्होकेट उपखण्ड, बासौदा 4.
श्री सुभाषचन्द्र ताम्रकार, एडव्होकेट उपखण्ड, बासौदा 5.
श्री मुकेश रघुवंशी, एडव्होकेट उपखण्ड, बासौदा 6.
श्री पुरूषोत्तम कुशवाह, उपखण्ड ग्यारसपुर. 7.
श्री मुकेश सोनी, एडव्होकेट उपखण्ड ग्यारसपुर. 8.
9. श्री राजीव कुमार जैन, एडव्होकेट उपखण्ड ग्यारसपुर.
10. श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन.
श्री हरगोविंद धाकड, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन. 11 .
12. श्री हुकुम चन्द्र भावसार, विधि विशेषज्ञ, उपखण्ड नटेरन.
13. श्री नसीरअली एडव्होकेट उपखण्ड, कुरवाई 14. श्री राजेन्द्र कुमार सोनी, एडव्होकेट उपखण्ड, कुरवाई 15. श्री कमल कुमार पटेल, एडव्होकेट उपखण्ड, कुरवाई 16. श्री रमेश गर्ग, एडव्होकेट उपखण्ड, सिरोंज 17. श्री अशोक रावल, एडव्होकेट उपखण्ड, सिरोंज 18. श्री उमेश वाली, एडव्होकेट उपखण्ड, सिरोंज 19. श्री कृष्णमोहन पाराशर, एडव्होकेट उपखण्ड, लटेरी 20. श्री सबीर अली खान, एडव्होकेट उपखण्ड, लटेरी 21. श्री डी. पी. कटारिया, सहायक विस्तार अधिकारी उपखण्ड लटेरी.
उक्त गठित समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में खण्ड स्तर पर कार्य करेगी .
एम. बी. ओझा, कलेक्टर .
2662
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (सी-2, साउथ सिविल लाईन्स)
जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014
फा. क्र. 38- स्था. राविसेप्रा - 1375-2014.- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) की धारा 8- क (2 ) तथा सहपठित विनियम 3 ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , एतद्वारा माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है:-
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
सदस्य 1. श्री के. एल . जाटव , अधिवक्ता, जबलपुर
सदस्य 2. श्रीमती देविका सिंह, अधिवक्ता, जबलपुर
सदस्य 3. श्री चम्पालाल यादव, अधिवक्ता, इन्दौर
सदस्य 4. श्री नवल गुप्ता, अधिवक्ता, ग्वालियर
No. 38 -Estt- SLSA- 2014.-In exercise of the powers conferred by Section 8 - A (2 ) of Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) read with Regulation 3 (5) of the Madhaya Pradesh State Legal Services Authority Regulation , 1997 the State Government in consulation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby nominates the following persons as members of the High Court Legal Services Committee for a period of two years with effect from the date of assuming charge :-
HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE
Member 1.Shri K. L. Jatav, Advocate , Jabalpur
Member 2.Smt . Devika Singh , Advocate , Jabalpur
Member 3. Shri Champalal Yadav, Advocate , Indore.
4. Shri Naval Gupta , Advocate , Gwalior Member
दिनेश कुमार नायक , सदस्य सचिव.
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014
सूचना
क्र. एफ. 1-9-2013 - सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , नवीन तहसील कोलार, बैरागढ़ , गोविंदपुरा, महाराणाप्रताप नगर, तात्या टोपे नगर, शहर भोपाल एवं हुजूर जिला भोपाल सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील हुजूर जिला भोपाल की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शायी प्रस्तावित तहसील , जिसका प्रस्तावित मुख्यालय कॉलम ( 3 ) में दर्शाया गया है , को कॉलम ( 4 ) में दर्शायी गई वर्तमान तहसील के कॉलम ( 5 ) में दर्शाये गये परिवर्तन के प्रकार अनुसार उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित 2663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-
क्र.
मुख्यालय
प्रस्तावित तहसील
(3)
वर्तमान तहसील (4) (2)
(1)
कोलार
1
हुजूर
बैरागढ़ चिचली.
2
बेहटा
हुजूर बैरागढ़
3
हुजूर गोविंदपुरा गोविंदपुरा
4
हुजूर
अहमदपुर कलां.
महाराणा प्रताप नगर .
कोटरा
5 तात्याटोपे
हुजूर नगर .
सुल्तानाबाद.
अनुसूची
परिवर्तन का स्वरूप
सीमाएं (6)
(5)
पूर्व में- तहसील गोहरगंज जिला रायसेन पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर .
उत्तर में- प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर एवं तात्याटोपे नगर.
दक्षिण में- तहसील गोहरगंज जिला रायसेन.
वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 03 रतनपुर सड़क के प.ह.नं. 29 से 33 तथा रा.नि.मं. 04 बैरागढ़ चिचली के प.ह.नं. 34 से 37 एवं 37/1 से 41 तक कुल 14 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 42 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील कोलार में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' बैरागढ़ चिचली ' होगा.
पूर्व में- प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल पश्चिम में- तहसील सीहोर जिला सीहोर.
उत्तर में - प्रस्तावित तहसील हुजूर (शेष भाग ) .
दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर.
वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 05 बेहटा केप.ह.नं. 42 से 49 तथा रा.नि.मं. 06 फन्दा के प.ह.नं. 50 से 58 तक कुल 17 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 37 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील बैरागढ़ में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' बेहटा' होगा.
पूर्व में- तहसील रायसेन जिला रायसेन पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल एवं प्रस्तावित तहसील हुजूर .
उत्तर में- प्रस्तावित तहसील हुजूर एवं तहसील रायसेन जिला रायसेन.
वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 07 गोविंदपुरा के प.ह.नं. 59 से 61 तथा रा.नि.मं. 08 कानासैया के प.ह.नं. 62 से 68 तक कुल 10 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 23 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील गोविंदपुरा में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' गोविंदपुरा ' होगा. दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर.
पूर्व में- तहसील गोहरगंज जिला रायसेन पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर एवं प्रस्तावित तहसील कोलार.
उत्तर में- प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा. दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील कोलार.
वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 09 मिसरोद के प.ह.नं. 69 से 78 तथा रा.नि.मं. 10 बिलखिरियाकलां के प.ह.नं. 79 से 87 तक कुल 19 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 39 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील महाराणा प्रताप नगर में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' अहमदपुर कलां' होगा.
पूर्व में- प्रस्तावित तहसील कोलार एवं प्रस्तावित तहसील महाराणा प्रताप नगर.
पश्चिम में- तहसील सीहोर जिला सीहोर.
वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 11 बरखेड़ीकलां के प.ह.नं. 88 से 102 तथा रा.नि.मं. 12 रातीबड़ के प.ह.नं. 103 से 115 तक कुल 28 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 58 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर 2664
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
उत्तर में प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ एवं प्रस्तावित तहसील शहर भोपाल.
प्रस्तावित नवीन तहसील तात्याटोपे नगर में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' कोटरा सुल्तानाबाद ' होगा.
दक्षिण में- तहसील सीहोर जिला सीहोर.
6 शहर कोहेफिजा हुजूर भोपाल.
पूर्व में - प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ उत्तर में- प्रस्तावित तहसील हुजूर दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील तात्याटोपे नगर.
वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 13 शहर भोपाल के प.ह.नं. 116 से 123 तथा रा.नि.मं. 14 लांबाखेड़ा के प.ह.नं. 124 से 131 तक कुल 16 पटवारी हल्के कुल इस प्रकार कुल 27 राजस्व ग्राम अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील शहर भोपाल में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' कोहेफिजा ' होगा.
7 हुजूर ईंटखेड़ी सड़क हुजूर
पूर्व में- प्रस्तावित तहसील गोविंदपुरा पश्चिम में- तहसील श्यामपुर जिला सीहोर. उत्तर में- तहसील बैरसिया दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील बैरागढ़ एवं शहर भोपाल .
वर्तमान तहसील हुजूर के रा.नि.मं. 03 रतनपुर सड़क के प.ह.नं. 29 से 33 तथा रा.नि.मं. 04 बैरागढ़ चिचली के प.ह.नं. 34 से 37 एवं 37/1 से 41 तक कुल 14 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 05 बेहटा के प.ह.नं. 42 से 49 तथा रा.नि.मं.06 फन्दा के प.ह.नं. 50 से 58 तक कुल 17 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 07 गोविंदपुरा के प.ह.नं. 59 से 61 तथा रा.नि.मं. 08 कानासैया के प.ह.नं. 62 से 68 तक कुल 10 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 09 मिसरोद के प.ह.नं. 69 से 78 तथा रा.नि.मं. 10 बिलखिरियाकलां के प.ह.नं. 79 से 87 तक, कुल 19 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. 11 बरखेड़ीकलां के प.ह.नं. 88 से 102 तथा रा.नि.मं. 12 रातीबड़ के प.ह.नं. 103 से 115 तक कुल 28 पटवारी हल्के तथा रा.नि.मं. 13 शहर भोपाल के प.ह.नं. 116 से 123 तथा रा.नि.मं. 14 लांबाखेड़ा के प.ह.नं. 124 से 131 तक, कुल 16 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 104 पटवारी हल्के जिनमें 226 राजस्व ग्राम हैं. अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील हुजूर में रा.नि.मं.- 01 ईंटखेड़ी के प.ह.नं. 1 से 14 तक तथा रा.नि.मं. - 02 चोपड़ाकलां के प.ह.नं. 15 से 28 तक, कुल 28 पटवारी हल्के जिनमें 78 राजस्व ग्राम शामिल होंगे जिसका मुख्यालय ' ईंटखेड़ी सड़क ' होगा .
3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.
2665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 15 जुलाई 2014
क्र. 6724- भू-अर्जन- 24-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत, इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया
(ग) नगर/ ग्राम- छीपाबड
लगभग क्षेत्रफल-1.755 हेक्टर.
(घ)
विवरण
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(3) खसरा नम्बर (1)
0.153
सिचिंत 83/1
0.174
84
असिचिंत
0.425
89
सिचिंत
सिचिंत 14/2
0.113
सिचिंत 18
0.109
सिचिंत 4/2
0.101
0.045
असिचिंत 129/1
सिचिंत
0.008
83/2
सिचिंत
0.105
85/1 , 85/2
सिचिंत 14/3
0.275
0.077
17
असिचिंत
0.065
असिचिंत 2
0.105
4/1
सिचिंत योग .. 1.755
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खिरकिया नहर की 1 एल माइनर एवं 2 एल माइनर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 6726 - भू-अर्जन-2-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया
(ग) नगर/ ग्राम- चौकडी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.025 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
विवरण खसरा
(हेक्टेयर में) (2)
(3) नम्बर (1)
0.045
161/1
असिचिंत
सिचिंत
0.089
715/1 , 715/2
0.073
710/1
सिचिंत
असिचिंत
0.073
702/1 , 702/2
705
असिचिंत
0.065
0.032
699
असिचिंत
0.089
सिचिंत 694
सिचिंत
0.016
681/4
असिचिंत 210/1
0.234
212
0.024
असिचिंत
0.185
असिचिंत 689/2
237
असिचिंत
0.045
667
0.032
असिचिंत
0.032
सिचिंत 668/1
0.012
सिचिंत 661
सिचिंत
0.153
654/1 , 654/2
0.041
सिचिंत 649/1
0.081
सिचिंत 650
644
सिचिंत
0.049
642
0.057
सिचिंत
सिचिंत 716
0.105
सिचिंत 714/1 , 714/2 0.093
सिचिंत 710/2
0.097
704
0.081
सिचिंत 706
0.049
असिचिंत 2666
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2)
(3) (1)
असिचिंत ,
695/1 , 695/2
0.206
695/3
0.097
असिचिंत 681/3
207/3
0.032
असिचिंत
असिचिंत
0.061
211
सिचिंत 219/1
0.145
236
असिचिंत
0.012
238
0.032
असिचिंत
0.065
668/2
असिचिंत 662
0.121
असिचिंत 660
सिचिंत
0.162
0.065
653
सिचिंत
0.057
651
सिचिंत
0.045
645
सिचिंत
सिचिंत
0.061
643
0.012
सिचिंत 641/1
योग .. 3.025
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खिरकिया नहर की 4 एल माइनर एवं 5 एल माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 6728 - भू- अर्जन- 25-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत, इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील-खिरकिया
(ग) नगर/ग्राम- खिरकिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.810 हेक्टर.
विवरण खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(3)
(2)
0.020
सिचिंत 280/1
281/1
0.172
असिचिंत
(3)
(2)
(1)
सिचिंत 281/3
0.101
288
0.101
सिचिंत
0.250
सिचिंत 292/1
सिचिंत 290
0.113
सिचिंत 291/4
0.053
योग ..0.810
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खिरकिया नहर की 3 एल माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 28 जुलाई 2014
प्र. क्र. 1- अ-82- भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- कुरवाई
(ग) ग्राम- दुधावरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.314 हेक्टेयर.
भूमि सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1.692में से
127
0.314 हे. भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जरतोली से डाबरी मार्ग निर्माण के अंतर्गत आने वाली भूमि.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है .
2667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 2 - अ-82 - भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- कुरवाई
(ग ) ग्राम- बाबईखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर.
भूमि सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
19/2
(2) 0.460 हे. में से 0.180 हे.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सनाई से दानखेडी मार्ग के निर्माण के अंतर्गत आने वाली भूमि.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 4- अ- 82 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- कुरवाई
(ग ) ग्राम- रमखिरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.552 हेक्टेयर .
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.120
0.130
13 05
(2)
(1)
0.202
01
0.050
16
17
0.050 योग . 0.552
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की वितरिका नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
विदिशा, दिनांक 28 जुलाई 2014
प्र. क्र. 5 - अ-82 - भू-अर्जन- 13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील - पठारी
(ग) ग्राम- परसौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.795 हेक्टेयर.
भूमि सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.283
215/4क
0.043
217/2/1
0.109
217/2/2
0.305
217/2/3
0.030
217/2/4
0.305
217/2
0.120
217/3/1
0.600
217/5
योग .. 1.795
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्य सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है .
2668
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 6 - अ- 82 - भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 (क्रं. एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- पठारी
(ग ) ग्राम-रामगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.986 हेक्टेयर.
रकबा
भूमि सर्वे नं.
(हे. में)
(1)
(2)
0.400
23/2/1
0.664
23/4/1
0.341
23/9
0.341
23/10
0.341
23/11
0.341
23/12
0.500
23/6
0.500
23/7
0.800
25/2/2
1.045
40/1
0.418
40/2
0.836
40/3
0.627
40/4
1.412
63/3/1
41
0.420 योग .. 8.986
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 13 अगस्त 2014
क्र.468 - भू-अर्जन- 2014-प्र. क्र. 40-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील-जावरा
(ग) नगर/ग्राम- बन्नाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.012 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
1.012
226/2
1.012
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-जावरा शहर के चौपाटी क्षेत्र में बस स्टेण्ड की स्थापना हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 20 अगस्त 2014
क्र. 914- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक 2669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्र्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग ) नगर/ ग्राम- डिहुली
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.07 हेक्टेयर.
सिहावल मुख्य नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के निर्माण हेतु
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.01
1223/1क
1223/1
0.06 योग (अ) 0.07
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
योग ( ब) निरंक 0.07
महायोग (अ+ ब)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कुस्परी सब- माईनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 916 -प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्र्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) नगर/ग्राम- मबई
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.350 हेक्टेयर.
सिहावल मुख्य नहर के मबई माईनर के निर्माण हेतु.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.040
1983
0.120
1984
0.110
2051
0.020
2052
2045
0.020
0.040
1212
. 0.350
योग (अ)
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
निरंक
योग ( ब )
0.350
महायोग ( अ +ब )
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मवई माईनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 918 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट 2670
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(ग) नगर/ग्राम-टीकट खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.04 हेक्टेयर.
सिहावल मुख्य नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के निर्माण हेतु.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.040
122/1 , 122/2 , 122/3
0.040
योग (अ)
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
योग ( ब ) निरंक
0.04
महायोग ( अ + ब)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मवई माईनर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3). भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 22 अगस्त 2014
क्र. 922- प्रका.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) नगर/ ग्राम- टटिहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 7.412 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.574
294/1 , 294/2
0.611
262
263
0.049
0.446
260
304
0.192
252
0.042
253
0.410
0.061
254
255
0.624
251
0.002
244
0.013
0.685
245
0.058
185/1, 185/2, 185/3, 185/4,
185/5
0.990
186/1 , 186/2 , 186/3, 186/4 ,
186/5
0.514
132
0.269
56/1 , 56/2
0.007
130
0.004
129
0.041
63
0.509
64
62
0.041
0.310
68/1/क, 68/1 ख , 68/2
0.042
61
60
0.010
0.615
72
0.047
73
0.081
74
75
0.020
76
0.014
0.041
191
0.004
267
7.326
निजी पट्टे की भूमि का योग 2671
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.012
125
0.040
303
0.034
184
0.086
म. प्र. शासन की भूमि का योग
7.412
(अब) का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 924- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- नर्रहा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 5.312 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.117
978
0.042
982
0.005
976
977
0.061
0.202
979
(2)
(1)
0.032
981
0.015
985
0.002
984
988
0.063
0.007
972
0.082
993
0.011
992
0.027
980
0.067
989
0.155
990
0.106
991
0.016
1022
0.012
1023
0.008
1020
0.053
1021
0.083
1014
0.011
1013
1012
0.109
0.247
1015
1019
0.015
1018
0.022
0.057
1016
1017
0.027
900
0.076
1.124
899
0.127
876/1 , 876/2
0.086
875
0.022
874
0.033
864/1 , 864/2/1 , 864/2/2
0.065
863/1 , 863/2
0.009
818/1 , 818/2
0.001
862/1, 862/2
0.066
865
0.416
866/1
0.161
860/1 , 860/2 , 860/3
0.161
859/1
850
0.020
0.109
851 2672
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2)
(1)
0.094
858/1 , 858/2
0.061
852
0.183
848
853
0.066
842
0.173
0.200
839
0.033
838
0.129
836
0.008
1024
0.001
1026
0.003
861/1 , 861/2 , 861/3
847
0.001
5.082
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग..
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.192
878
0.038
941
0.230
म. प्र. शासन की भूमि का योग
5.312
(अब) का योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 926- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- उलही कला 53
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 10.483 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.058
150/1 , 150/2
0.511
152
0.278
153
201
0.073
0.137
200/1 , 200/2
196
0.126
0.188
197
0.252
195
0.230
194
0.224
193
192/1 , 192/2 , 192/3 ,
0.560
92/3 ,|
192/4, 192/5
0.013
189
0.023
188
0.024
190
0.195
191
0.240
233/1 , 233/2 , 233/3
0.007
232
0.936
231/1 , 231/2 , 231/3
0.036
253/1 , 253/2 , 253/3
0.905
254/1 , 254/2 , 254/3
0.032
255/1 , 255/2 , 255/3
0.215
256/1 , 256/2
0.103
259
0.009
272
0.003
297/1 , 297/2 , 297/3
0.007
296/1 , 296/2
0.232
295/1 , 295/2 , 295/3
0.324
275
274
0.123
0.030
279
0.013
278
276
0.544
1.110
394/1 , 394/2, 394/3
0.117
391/1 , 391/2 , 391/3
0.041
395/1 , 395/2
0.200
408/1, 408/2
409
0.483 2673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
415/1 , 415/2 ,
0.987
415/3, 415/4
415/5
0.073
416/1, 416/2
0.480
417/1, 417/2
0.004
418
258
0.008
..10.154
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.254
273, 273/1
0.034
410
0.036
151
0.005
396
0.329
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
10.483
अ+ब का योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 928 - प्रका. - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- उलही उन्मूलन
(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.793 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ- नजी पट्टे की भूमि
0.671
55/1 , 55/2 , 55/3 , 55/4
56
0.016
(2)
(1)
0.101
58/1 , 58/2 , 58/3
0.391
59/1, 59/2
0.495
60/1 , 60/2 , 60/3
0.468
61
0.221
62
0.005
42
0.625
41
15
0.089
0.009
16
0.941
18/1 , 18/2
0.663
19/1 , 19/2 , 19/3
0.017
35, 35/2
0.064
20/1, 20/2
0.017
40/1, 40/2
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 4.793
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
4.793
अ+ब कायोग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 932 - प्रका. - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- महगना
(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.155 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ- नजी पट्टे की भूमि
362
0.022
363
0.033 2674
(2) (1)
0.180 364
365/1
0.045 365/2
360
0.051
0.329 367/1
367/2
0.053 368/1
368/2
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2)
(1)
0.004
27
0.166
24
23
.0.033
0.345
17
18
0.416
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 7.099
0.056
ब. म. प्र. शासन की भूमि.
359
0.300 369/1
369/2
0.002 372
0.008 401
0.769 373
0.063 385
0.004 374
0.003 386
0.002 387
0.185 389
0.083 384
0.101 382
0.236 381
0.389 379
0.023 380
322/1
0.066 322/2
0.460 321
0.084 93
0.345 94
0.266 95
106
0.007
0.001 62
0.689 105
0.056 7.155
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अ+ब का योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 934- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- भीर
0.011 97
0.082 100
99/1
0.010 99/2
0.120 101
102
0.147 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.836 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.057 116
0.023 103
0.213 115
0.234 117
0.179 25
0.260 26
327/1
0.192
327/2
0.542
659
660
0.053
0.154
658/1 2675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.654
657/1
656/1
0.241
656/2
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 1.836
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग 1.836
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 936- प्रका. - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-गुढ़
(ग) ग्राम-अतरारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.869 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(1)
(2)
अ- निजी पट्टे की भूमि
285/1
285/2
285/3
0.228
285/4
285/5
285/6
280/1/1
280/1/2
280/2
(2)
(1)
280/3
0.813
280/4
280/5
280/6
280/7
273/1
273/2
0.456
273/3
273/4
273/5
0.282
274
0.035
272
0.116
271
0.109
268
0.004
270
267
0.015
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 2.058 ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.128
317
260
0.063
0.620
72
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.811 अब का योग . 2.869
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 938 - प्रका. - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर 2676
(ग) ग्राम-टीकर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 38.252 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में) (1)
(2) अ-निजी पट्टे की भूमि
1680
0.597
0.337 1677/1
1677/2
0.026 1681
0.026 1682
1688
0.635 1674/1
1674/2
1.803 1674/3
1674/4
1674/5
0.723 1676/1
1676/2
2.542 1675
1813/1
0.061 1813/2
1813/3
1.781 2229/1
2229/2
2093/1
0.421 2093/2
2093/3
2093/4
2094
0.657
0.399 2218
2216/1
0.074 2216/2
2216/3
2216/4
2217/11
0.257 2217/2
2217/3
2217/4
2215
0.149 2220
0.030 2221
0.491
0.045 2222
0.214 3912/2215
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2)
(1)
2223/1
0.955
2223/2
0.307
2232
2233/1
0.405
2233/2
3906/2/2230
3906/3/2230
3906/4/2230
0.008
3906/5/2230
3906/6/2230
3906/7/2230
3906/2230
0.943
2235
0.073
2236
2237
0.117
2231/1
2231/2
2231/3
2231/4
2231/5
0.319
2231/6
2231/7
2231/8
2231/9
2231/10
2231/11
2231/12
3813/1
3813/2
3813/3
3813/4
3813/5
1.921
3813/6
3813/7
3813/8
3813/9
3813/10
3813/11
0.387
3767
3768
0.251
0.484
3770/1
3770/2
0.348
3756
3754
0.259 2677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.073 3755
3758/1
3758/2
3758/3
3758/4
3758/5
3758/6
0.927 3758/7
3758/8
3758/9
3758/10
3758/11
3758/12
3758/13
3759/1
3759/2
3759/3
3759/4
3759/5
3759/6
3759/7
3759/8
3759/9
3759/10
3759/11
3759/12
3759/13
2.832 3759/14
3759/15
3759/16
3759/17
3759/18
3759/19
3759/20
3759/21
3759/22
3759/23
3759/24
3759/25
3759/26
3759/27
3759/28
3759/29
3759/30
(2)
(1)
3759/31
3759/32
3759/33
3759/34
3759/35
3759/36
3759/37
3759/38
3759/39
3759/40
3760/1
3760/2
3760/3
3760/4
3760/5
3760/6
0.150
3760/7
3760/8
3760/9
3760/10
3760/11
3730/1
3730/2
3730/3
3730/4
3730/5
2.952
3730/6
3730/7
3730/8
3730/9
3730/10
0.041
3869/3730
0.020
3728
25.040
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
1842/1
0.145
1842/2
0.209
2234
3769
0.153
1683
0.156
0.050
1673
2.636
1692 2678
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2)
(1)
6.420
1695
1.211
1694
1673
0.991
1.142
3814
0.099
3766
13.212
योग .
अब का योग .. 38.252
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 940 - प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- खाम्हडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.340 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.064
131
0.134
129/1
129/2
0.289
130/1
130/2
0.002
132
135
0.052
0.088
136
(1)
(2)
137/1
137/2
0.091
137/3
138/11
138/2
138/3
138/4
1.053
138/5
138/6
138/7
138/8
139/1
139/2
139/3
0.022
139/4 139/5/1 139/5/2
139/5/3
141/1
0.194
141/2 141/3 141/4
141/5/1
141/5/2
141/5/3
140
0.294
25/1
25/1/ग
25/1 /घ
0.080
25/1/5/1
25/1/5/2 25/2
25/3
0.010
156/1
156/2
154
0.666
0.068
159
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 3.107
म. प्र. शासन की भूमि
127
0.083
152
0.097
72
0.053
0.233
3.340
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अ+ब कायोग ..
2679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 942 - प्रका. - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- बेला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.880 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.158
1136/1
1136/2
1134/2
1134/3
1134/4
0.841
1134/5
1134/6
1134/7
1134/8
1133/2
1133/3
1133/4
0.049
1133/5
1133/1/क
1133/1/ख
1133/ 1 /ग
1132/1
0.039
1132/2
1132/3
(2)
(1)
0.124
1131
0.050
1146/1
1146/2
1145/1
0.218
1145/2
0.059
1129
0.102
1147
0.002
1148
1128/1
1128/1/1
0.345
1128/2/क
1128/2/ख
1128/2
1128/3
0.040
1150
1149/1
0.014
1149/2
1149/3
0.032
1151
1152/1
0.072
1152/2
0.059
1156
0.003
1154
0.100
1155
0.077
1170
0.025
1171
0.178
1169
0.026
1174
1166/1/1
0.012
1166/1/2
1166/2
1175/1
1175/2
0.166
1175/3
1175/3/1
1175/4
0.577
1185
1186/1
0.006
1186/2
0.020
1187
0.002
1188
1189
0.024
0.030
1190 2680
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2) (1)
1191/1
1191/2
0.151 1191/3
1191/4
0.186 1193/11
1193/2
1193/3
0.049 1192/11
1192/2
1215/11
0.197 1215/2
1215/3
1215/4
0.007 1212
0.216 1213
1214/1
0.274 1214/2
0.002 1226
1225/1
0.435 1225/2
1225/3
1222/1
1222/2
0.806 1222/3
0.008 1224
0.024 1228
0.024 1229
1255
0.031
0.078 1254
0.085 1245
0.003 1246
0.450 1247
0.032 1252
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 6.508 ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.073 914
0.004 1244
0.190 1253
0.105 1251
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.372 अबकायोग .. 6.880 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 944- प्रका. - भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- भुसुनुआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल -6.485 हेक्टेयर .
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हे . में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
79/1
79/2
0.886
79/3/क
79/3/ख
79/ 3/ग
79/4
78/1 78/2
0.338
78/3
78/4
78/5
77/1
0.164
77/2
77/3
0.297
94
0.001
95
0.186
93
0.270
137 2681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
136
0.127
0.086 103
0.065 135
0.113 138
0.028 134
130/1
0.084 130/2
131
0.138 132
0.077
0.061 128
0.022 129
0.273 127
0.038 125
126
0.023 124/11
0.550 124/2
124/3
0.004 120/11
120/2
121/11
0.001 121/2
121/3
0.159 192/1
192/2
123/11
0.137 123/2
123/3
0.014 117/1/क 117/ 1 /ख 117/1 /ग
117/2
0.749 193/1
193/2
0.212 208/1
208/2
0.011 197
0.115 199
0.021 200
201
0.141 204
0.182
0.048 203
202
0.230 अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 5.851
(2)
(1)
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.590
81
0.044
198
0.634
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग.
6.485
अ+ब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 920- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-गुढ़
(ग ) ग्राम- शुकुलगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.832 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में ) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
171/11
0.461
171/2
171/3
0.016
172
168/11
0.188
168/2
170/1
0.030
170/2
169/1
0.586
169/2 2682
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2) (1)
0.015 164/1
164/2
0.002 167/1
167/2
163/1
0.062 163/2
0.040 162
161
0.010
0.626 121
0.100 124
0.052 125
0.060 132
0.070 134
126/1
0.076 126/2
0.197 127/1
127/2
0.029 130
0.024 129
128
0.020
0.028 131
0.137 67
65
0.078
0.024 66
59/1
0.021 59/2
0.077 60
61
0.057
0.010 64
0.046 58
62
0.045
0.025 63
0.122 57
56
0.036
0.028 55
0.007 54
0.221 74/1 , 74/2
0.107 75
0.097 76
166/1
0.002 166/2
|
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 3.832 (1)
(2)
0.000
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.000
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग.
3.832
अब कायोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " बहुती मुख्य सिचाई परियोजना " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 930- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम-लढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.541 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.724
605
0.023
604
603/1
0.595
603/2
603/3
602/1
0.108
602/2
601/1/क
0.350
601/1 /ख
601/2/1
601/2/2 2683
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.305
600
0.201
599
0.235
598
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 2.541
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग. 0.000
2.541
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 946 - प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- शिवपुरवा रानी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल 16.179 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
1173/11
1173/2
0.348
1173/3
1173/4
0.052
526/11
526/2
525
0.271
524/1
0.604
524/2
(2)
(1)
523
0.091
479/1
479/2
0.969
479/3
478/11
478/2
0.683
478/3
478/4
446/11
0.082
446/2
0.644
445
444
0.035
441/1
0.600
441/2
437
0.006
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 4.385
ब-म. प्र..शासन की भूमि
520
0.025
521
1.385
677
0.363
0.070
678
679
0.373
680
0.661
7.073
681
1.818
1175/1
1175/2
0.026
440
.. 11.794 16.179
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग अब कायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 948-प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
2684
किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम-गहिरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.192 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
1037/1
0.147
1037/2
1037/3
1045/11
0.026
1045/2
1045/3
1039/11
0.002
1039/2
1039/3
1044/1
0.024
1044/2
1044/3
1046/11
0.094
1046/2
1046/3
1047/1
0.045
1047/2
1047/3
1048/1
0.067
1048/2
1048/3
1066/1
0.019
1066/2
1066/3
1066/4
1070/1
0.149
1070/2
1070/3
1070/4
(1)
(2)
1069/1
1069/2
0.143
1069/3
1069/4
1067/11
0.146
1067/2
1067/3
1067/4
1068/1
1068/2
0.045
1068/3
1068/4
1076/1/क
1076/1 /ख
0.554
1076/2
1076/3 /ग
1076/4/घ
0.256
1089/1
1089/2
1090/11
1090/2
0.193
1090/3
1091/1
0.396
0.465
1094/11
1094/2
0.269
1093
0.029
1092/2
1092
0.003
1083
3.072
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
ब- म. प्र. शासन की भूमि
1038
0.053
0.067
1060
0.120
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग..
3.192
अब का योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
पत्र क्र. 950- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- सहिजना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -4.608 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
624/2
624/3
624/4
624/5
624/5/1
624/6
624/7
624/8
624/9
1.578
624/10
624/11
624/12
624/13
624/14
624/15
624/16
624/17
624/18
624/19
624/20
624/21
624/22
624/23
624/24
624/25
624/26
624/27
624/28
624/29
624/30
(2)
(1)
624/31
624/32
624/33
624/34
624/35
624/36
624/37
624/38
624/39
624/40
624/41
624/42
624/43
624/44
624/45
624/46
624/47
624/48
624/49
624/50
624/51
624/53
624/54
624/1
624/52
624/55
0.264
623
0.003
589
1.214
584/4, 584
0.179
579
576/1 , 576/ 1 /ग
0.132
576/2 , 576/3 , 576/4
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 3.370 ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.217
621
622
0.090
0.931
625
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग. 1.238 अब का योग . 4.608
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2686
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
क्र. 952- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- शिवपुरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.058 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
1.523
1071
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 1.523
ब-म. प्र. शासन की भूमि
1.005
1087
1090
0.530
ब - म.प्र. शासन की भूमि का योग. 1.535 अब कायोग .. 3.058
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 954- प्रका.- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- गुढ़वा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -4.282 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
अ- निजी पट्टे की भूमि
1142
0.012
1143/1/क
1143/1/क/1
1143/1/क/2
1143/1 /ख
1143/2/क
1143/2/ख
1143/3
0.579
1143/4/क
1143/4/ख
1143/5/क
1143/5/ख
1143/6/क
1143/6/ख
1143/7
1143/8
1143/9
1143/10
1143/11
1143/12
1143/13
1143/14
1143/15
1143/16
1685
0.156
1684
0.462
1683
0.049
0.470
1670/1
1670/2
1677
0.277
1678
0.008
0.002
1676
0.094
1671
1663/1
0.044
1663/2
0.231
1662/1 1662/2 भाग 1 ]
(1)
(2) 1664
0.083 1665/1
0.005 1665/2
1661/1/क
0.154 1661/1 /ख
1661 /1 /ग
1661/1/घ
1661/2
1661/3
1659/1
1659/2
1659/3
1659/4
0.144 1659/5
1659/6
1659/7
1655/1
1655/2/क
2687
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2)
(1)
1653/5
1653/6
1653/7
1653/8
1653/9
1652/1
1652/2
1652/3
1652/4
1652/5
1652/6
0.560
1652/7
1652/8
1652/9
1652/10
1652/11
1652/12
1630/1
0.298
1630/2
1655/2/ख
1655/3/क
1655/3 /ख
0.073 1655/3 /ग
1655/ 3/घ
1655/3/ङ
1655/3/च
1655/3 /छ
1655/4
1660/1
0.147 1660/2
1650/1
1650/2
1650/3
1650/4
1650/5
1650/6
0.164 1650/7
1650/8
1650/9
1650/10
1650/11
1653/1
1653/2
1653/3
0.023 1653/4
1626/1
0.113
1626/2
1629/1
0.061
1626/2
4.209
योग .
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.073
1628
0.073
योग.
4.282
अ+ब कायोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 956- प्रका.- भू-अर्जन- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा ,घोषित [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
2688
किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- पांती
(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.417 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
1102/11
0.942
1102/2
1102/4
1102/5
1127/11
0.909
1127/2
1127/3
1127/4
0.695
942
0.475
929
0.001
941
0.161
930
0.100
926
0.075
925
0.007
922
0.169
920
0.026
919
0.028
918
0.092
917
913/1
0.010
913/2/क
913/2/ख
0.786
916/2 916/1
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 4.476
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.365
924
0.483
1131
0.093
915
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग. 0.941 अ+ब का योग .. 5.417
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 958- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-गुढ़
(ग) ग्राम- हर्दी
(घ) लगभग क्षेत्रफल -12.215 हेक्टेयर.
खसरा नं .
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ- निजी पट्टे की भूमि
1100
0.020
0.367
1102/1 1102/2 1102/3 1102/4
1102/5
0.014
1101
0.003
1105
1106/1
0.050
1106/2
0.386
1099/1 1099/2
1083
0.120
0.136
1084
0.307
1085/1 1085/2 1085/3 1085/4
0.002
1081/1 1081/2 2689
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
1080
0.002
0.010 1087
0.071 1088
1090/1
1090/2
0.001 1090/3
1090/4
0.600 950
0.117 943
949/1
949/2
0.194 949/3
0.097 944
0.005 948
0.028 946
945/1
0.186 945/2
0.123 942
941
0.046
0.389 940
939
0.107
0.034 974
0.064 975
0.102 981
0.073 923
0.026 924/1
924/2
0.070 925
922
0.469 918/1
0.154 918/2
918/3
0.202 917/1
917/2
916/1
916/2
916/3
0.222 916/4
909
0.268 911/1
0.171 911/2
0.032 910
0.039 901
900/1
0.506 900/2
900/3
9004
(2)
(1)
0.015
899
0.070
898
0.184
897
497/1
0.226
497/2
497/3/1
497/3/2
497/4
503/1
503/2
503/3/1
0.077
503/3/2
503/4
502/1
502/2
502/3/1
0.259
502/3/2
502/4
501/1
501/2
0.151
501/3/1
501/3/2
501/4
500/1
0.079
500/2
499/1
0.016
0.012
499/2
0.012
499/3
499/4
0.016
498/1
498/2
498/3
0.318
498/4
429/1
429/2
429/3/1/क
429/3/1/ख
0.531
429/3/2/क
429/3/2/ख
429/4
429/5
429/7
0.024
428
426
0.266
427
0.152 2690
(2) (1)
0.039 432
0.100 433
0.243 434
0.060 438
0.011 440
437
0.039
0.022 436
439/1
0.408 439/2
0.067 450
0.073 451
452/1/क
452/1 /ख
0.033 452/2
453
0.380 457/1
0.501 457/2
457/6
0.019 462
0.012 463
0.003 464
0.010 461
458
0.070 460
0.280
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 960 - प्रका. - भू- अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम-मड़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 13.666 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
1079
0.282 अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 10.873 1495/1/1
1495/1/2
1495/1/3
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.086 394
0.024 454
0.103 455
459/1
0.748 459/2
0.025 921
0.053 1089
0.045 1097
0.092 1111
0.137 1129
0.029 920
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग. 1.342 अब का योग .. 12.215
0.830
1495/1/4
1495/1/5
1495/1/6
1495/2
0.265
1580
1578/1
1578/1 /क
1578/1 /ख
0.682
1578/2
1578/3
1578/4
1576/1
0.760
1576/2
1576/3
1722
0.455
2297/1720
0.255
0.066
1724/1
1724/2 भाग 1 ]
(1)
(2)
0.483 1737
0.174 1738
1739
0.765 1733/1
0.104 1733/2
1731
0.027 1740
0.295
0.307 1741
0.045 1742
1743
0.253 2065
0.162
0.211 1744
0.107 1749
2034/11
0.390 2034/2
2033
0.299 2119/1
2119/2
2119/3
0.781 2119/4
2119/5
2119/6
2120
0.016 2111/1
2111/2
2111/3
0.492 2111/4
2111/5
2111/6
2106/1/क
2106/ 1 /ख
2106/ 1/ग
2106/1 /घ
2106/1 /ङ
0.563 2106/1 /च
2106/1 /छ
2106/1/ज
2106/1 /झ
2106/ 1 /ञ
2106/2
2105/1
0.040 2105/2
2105/3
2105/4
2691
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(1)
(2)
0.067
2101
0.247
2102
2100
0.212
2089/1
0.043
2089/2
2087
0.091
2098
0.310
2096
0.343
0.202
2095
0.516
2093
2094
0.001
2151
0.005
2152
0.324
0273
2153
2156
0.250
2157
0.002
2171
0.988
2170
0.024
0.264
2172
2174/1
0.009
2174/2
2174/3
0.011
1551/2
0.232
2035/1
2035/2
2036/1
0.108
2036/2
2037
0.034
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 13.383
ब-म. प्र. शासन की भूमि
1574
0.094
2135
0.113
0.076
2173
0.283
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग..
13.666
अब कायोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2692
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
क्र. 962- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- बांसा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -13.843 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
1.049
1745
1627/1
0.186
1627/2
1627/3
1627/4
1626
1.182
1625/1
1625/2
0.036
1625/3
1624/1
0.372
1624/2
1624/3
1749/1
0.052
1749/2
1749/3
1750
0.005
1750/2
1750/3
1751
0.147
1751/2
1751/3
1752
1752/2
0.019
1752/3
(2)
(1)
1753/1
0.054
1753/2
1753/3
1754/1
0.271
1754/2
1754/3
1755/1
1755/2
0.462
1755/3
1755/4
1756/1
1756/2
1756/3
0.453
1756/4
1756/5
1756/6
1756/7
1781
0.192
1982
0.361
0.081
1786
0.366
1744
0.265
1785/1
1785/2
1787/1
1787/2
0.565
1787/3
1787/4
1156/1
1156/2/1
1156/2/2
1156/2/3
0.508
1156/2/क
1156/3
1156/4
0.181
1154
0.027
1153
0.159
1150/1
1150/2
1170/1
1170/2/1
1170/2/2
0.404
1170/2/3
1171/1
0.333
1171/2 भाग 1 ]
(2) (1)
1136
0.691
0.064 1139
1131/2
0.164 1131/3
1131/4
0.086 1135
0.082 1134
0.274 1133
1108/1
0.580 1108/2
2693
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2)
(1)
0.006
878
882/1
0.002
882/2
0.126
881
0.137
880
0.047
873/1
873/2
873/3
0.149
886
0.080
885
0.056
888/11
1107
0.046 888/2
1109/1
0.045 1109/2
0.026 942
0.048 940
0.234 939
0.068 937
936
0.036
0.129 944
0.003 950/1
950/2
952/1
952/2/1
0.458 952/2/2
952/3
952/4
0.012 951/1
951/2
0.098 953/1
953/2
953/3
903/11
0.073 903/2
903/3
903/4
857/1
857/ 1 /क
0.386 857/1 /ख
857/2
857/3
857/4
0.330 901
0.592 899
0.046 879
0.366
1774
1784
0.003
1097
0.419
941
0.005
13.697
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग..
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.044
1780
0.047
1742
0.055
1741
0.146
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग..
13.843
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 964- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़ 2694
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(ग ) ग्राम- बरसैता
(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.973 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में) (1)
(2) अ-निजी पट्टे की भूमि
176/1
0.062 176/2
177/1
0.023 177/2
177/3
0.032 183/1
0.029 183/2
0.057 184
0.016 185
0.041 186/11
186/2
0.077 188
0.010 190
0.048 191/1
0.049 191/2
0.027 192
196/1/1
0.527 196/1/2
196/2
197
0.030.
0.034 198
0.077 199
200
0.043
0.027 205
206
0.066 207/1
0.038 207/2
0.032 208
0.033 209
211
0.083
0.030 212
0.058 213
214/1
0.017 214/2
0.003 225/11
225/2
227
0.059
(2)
(1)
0.234
228/1
228/2
229
0.028
230
0.034
0.073
231
0.053
232
0.029
233
234
0.025
235/1
0.010
235/2
0.007
237
238
0.045
0.050
239
0.120
240
0.022
241
261
0.213
0.107
262
263
0.008
0.206
289
292/11
0.012
292/2
292/3
293/1
293/2
0.293
293/3
294/1/1/11
0.023
294/1/1
294/1/2
294/2
295
0.047
0.011
426
428
0.180
429
0.107
0.008
430
431
0.035
486
0.065
487
0.009
488
0.069
489
0.052
0.008
490/11
490/2
491/1
491/1/1
0.153
491/2 2695
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.083 493
494/1
0.140 494/2
0.036 495
0.133 496
497/1
0.033
0.005 498
0.025 562
0.024 563
0.002 564
565/1
0.066 565/2
0.007 567/1
567/2
0.036 568
569
0.146 570
0.038
0.028 572
0.008 573/1
0.020 573/2
0.016 573/3
0.008 573/4
0.012 573/5
0.008 573/6
0.008 574
0.042 575
576
0.066 577
0.059
0.014 581
0.097 582
0.032 583
0.057 584
0.029 585
593/1
0.139 593/2
0.042 594
595/1
0.045 595/2
0.043 596
597/1
0.014 597/2
598
0.221
0.025 599
0.019 600
(2)
(1)
0.054
566/1
566/2
187/1
0.103
187/2
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग.. 5.947
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.026
290
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग. 0.026
5.973
अब का योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 23 अगस्त 2014
प. क्र. 970 - प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- बदवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 18.586 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
5224/1
0.049
5224/2
5223
0.014
5225
0.038
5226
0.245
5227
0.262 2696
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2) (1)
0.003 5220
5228/1
0.138 5228/2
5228/3
0.197 5247/11
5247/2
0.012 5245
5248/1
0.092 5248/2
0.080 5246
0.120 5250
0.036 5255
0.043 5254
5253
0.083 5256/1
0.237 5256/2
5256/3
0.016 5252
5170/11
0.024 5170/2
5170/3
0.002 5258/11
5258/2
0.038 5257/11
5257/2
0.123 5267/11
5267/2
5264/1
0.025 5264/2
5264/3
5265/1
5265/2
0.024 5265/3
0.139 5266
0.271 5277
0.042 5276
5275/1
0.260 5275/2
5278
0.006 5274/1
0.026 5274/2
0.058 5273/1
5273/2
0.089 5314
(2)
(1)
0.023
5315
0.038
5279
5280/1
5280/2
0.004
5280/3
5280/4
5312
0.035
0.144
5313
0.053
5318
5317
0.041
5322/11
0.091
5322/2
0.318
5320/11
5320/2
0.050
5319
5321/1
5321/2
0.165
5321/3
0.066
5222
0.028
5353/1
0.024
5353/2
5325/1
0.405
5325/2
5325/3
5324
0.099
5540
0.015
0.040
5556
0.025
5578
0.212
5579
0.552
5569
0.010
5570
0.056
5568
0.077
5567
5571
0.080
0.020
5564
5565
0.035
5566
0.032
5561
0.015
0.007
5562
0.025
5560
5557
0.049
0.028
5559
0.012
5553
0.066
5554 2697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.029 5555
0.036 5558
5552
0.028
0.002 5436
0.006 5437
5543/11
0.007 5543/2
5543/3
0.026 5542
0.053 5541
0.036 5438
0.015 5441
5440
0.040
0.032 5439
5452
0.037 5466
0.051
0.045 5467
0.011 5462
0.002 5464
5465/11
5465/2
5465/3
0.015 5465/4
5465/5
5463/1
0.213 5463/2
5463/3
5463/4
0.019 5454
5455
0.142
0.009 5456
0.017 5450
0.053 5451
0.002 5453
0.044 4644
4631
0.081 4630
0.042
0.004 4629
0.004 4643
0.048 4632
0.045 4633
4626
0.098
0.019 4634
0.027 4635
(2)
(1)
4582/1
4582/2
4582/3-
0.053
4582/4
4582/5
4583/1
0.120
4583/2
4583/3
5484
0.244
0.022
4585
0.157
4506
4586
0.016
0.020
4505
0.036
4507
4503
0.040
4504
0.019
4500
0.039
0.298
4501
0.015
4502
4509
0.001
0.432
4512
0.085
4513
4514/1
4514/2
0.123
4514/3
4514/4
4515/1
0.151
4515/2
0.036
4516
0.019
4517
0.019
4534
0.014
4535
4536/1
0.028
4536/2
4536/3
4537
0.036
4538/11
0.062
4538/2
4538/3
0.002
4539
4295/11
0.486
4295/2
4295/3
4295/4 2698
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2) (1)
0.012 4296
4297
0.072 4298
0.020
0.008 4299
4294
0.059 4300/1
0.040 4300/2
0.207 4293
4182
0.022
0.012 4194
4196
0.020
0.010 4195
0.015 4197
0.020 4201
4198
0.101 4290
0.037 4289
0.032
0.028 4287
0.032 4288
0.010 4199/1
0.030 4199/2
0.027 4200
4205
0.009 4284/1
0.154 4284/2
4285
0.018
0.003 4286
0.053 2961
0.084 4283
0.068 4282
0.045 4280
0.037 4281
0.109 2962
2960
0.058 4261
0.016 4262/1
0.039 4262/2
0.069 2963
0.040 2964
0.012 2959
0.073 2965
0.087 2969
2970/11
0.041 2970/2
0.015 2971
(1)
(2)
2968
0.061
2967
0.002
2977
0.086
0.002
2966
3057
0.004
3058
0.028
0.289
3059
3074/1
0.030
3074/2
3063
0.014
0.040
3064
3071
0.065
3072
0.026
0.128
3073
0.041
3080
3081
0.069
3068
0.001
3069
0.067
0.012
3070
3170
0.085
3171
0.087
3082
0.025
3079
0.002
0.019
3083
0.038
3168
0.042
3169
3172
0.047
3176
0.024
3177
0.013
3173
0.045
0.057
3174
0.056
3167
0.061
3175
3180
0.001
0.047
3182
0.016
3181
3161
0.025
0.069
3162
3163
0.105
0.014
3164
0.023
3165
0.047
3155
3183
0.109
3184
0.001 2699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.026 3153
0.085 3154
0.005 3130
0.101 3131
0.081 3132
0.008 3133
0.021 3147
3148
0.006
0.020 3141
0.050 3142
3143
0.024
0.009 3144
0.013 3134
3140/1
0.090 3140/2
3135/11
0.002 3135/2
3137
0.078
0.068 3138
3139
0.002 3136/1
0.079 3136/2
0.009 2808
2807/1
0.093 2807/2
3401
0.003 3405
0.017 3406
0.036 3407
0.039 3408
0.082
0.019 2806
0.104 3415
0.027 3416
3417
0.004
0.010 3433
3434
0.027 3412
0.082 3413
0.012
0.053 3414
(2)
(1)
0.004
3441
1112
0.045
1111
0.073
0.022
1125
0.091
1109
0.021
1110
1126
0.053
1124
0.004
1127
0.124
0.001
1128
1105
0.033
1129
0.058
0.049
1100
1101
0.049
1102
0.062
1103
0.003
0.035
1104
0.018
1130
0.014
1087
0.036
1088
1064
0.095
0.018
1065
0.019
1099
0.011
1089
0.016
1090
0.020
1091
0.005
1061
0.150
1063
0.054
1163
1167
0.026
0.004
1164
1166
0.015
0.098
1168
0.035
1169
0.124
1175
0.052
1174
1176
0.040
0.080
1173
0.021
1183 2700
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2) (1)
1184
0.107
0.043 1185
1194
0.087
0.025 1195
0.107 1187
1188
0.096 1189
0.096 1190
0.014
0.011 1193
817
0.140 818
0.117 819/1
0.052 819/2
813
0.002
0.073 810
811
0.024 826/1
826/2
0.071 826/3
809
0.088
0.063 827
0.101 796
0.279 798
786/1
0.079 786/2
787
0.081
0.003 1186
921
0.003 820/1
0.009 820/2
0.082 795
0.048 838
0.008 793
0.048 794
0.006 791
784
0.001
0.025 785
782
0.005 अ- निजी पट्टे की भूमि का योग.. 18.567 ब-म. प्र. शासन की भूमि
4291
0.019 म.प्र. शासन की भूमि का योग.. 0.019
18.586 अब का योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 972- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- पतेला गुड़िया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.234 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
28
0.092
0.134
26
0.008
25
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग.. 0.234 ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.234
म. प्र. शासन की भूमि का योग.. 0.000 अ+ब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
2701
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
क्र. 974- प्रका.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- पटपरा
(घ) क्षेत्रफल -6.043 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
17/2
17/3
0.100
17/4
17/5
17/6
17/1
266/1 /क/2
266/1/क/4
266/1/क/5
0.097
266/1 /क/6
266/2/क
266/1 /क/1
266/1/क/3
266/3
266/4
266/5
266/1 /ख
266/6
266/2/ग
266/2/ख
258/1
0.674
258/3
258/2
0.304
257/1 , 257/2
256/2
256/3
1.057
256/1 /क/2/ख
256/1/घ
(2)
(1)
256/1 /ख
256/1/क/2
256/1 /क/3
256/1/क/ 1 /ख
256/1//क/4
256/1/क/1/क
256/1 /ग
0.921
20
21
0.123
22/1
0.083
23/1
0.083
23/2
25/1
0.440
25/2
25/3
26/2
0.041
26/1
27/1
27/2
27/3
0.374
27/4
27/5
27/6
28
0.234
0.244
29
30/1
0.227
30/2
33/1 /क
33/1/ख
33/1 /ग
33/1/घ
33/2/क
33/2/ख
0.542
33/2/ग
33/4
33/5
33/6
33/7
34
0.168
36
0.024
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 5.736 2702
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2)
(1)
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.016
35
0.117
37
0.174
16
म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.307
अब का योग : 6.043
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 976- प्रका.- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - मऊगंज
(ग) ग्राम-सगरा
(घ) क्षेत्रफल -5.132 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.038
170/1 170/2
0.004
940/1/170 940/2/170
0.024
936/164
0.044
164
935/1/क/163
0.020
935/2/163 935/1 /ख/163
0.061
163/1 163/2
0.040
927/2/136 927/1/136
(2)
(1)
126/3
126/2
0.172
126/1
126/5
126/4
0.024
926/124
0.158
124
0.032
0.170
925/123 123/3 123/1 123/2
0.083
0.240
111/2 112/2 112/1 112/3
110/1
0.278
110/2
0.170
109/1/क 109/1/ख 109/2
108/1 /ख
0.185
108/2
0.625
108/1 /क 42/3 42/4 42/1 42/2
38
0.292
0.515
39/2 39/1 /ख 39/3
39/1/क
40/1/ख
40/3/ख
40/3/ग
0.561
40/2 40/5
40/4
40/1/क
40/6
0.088
11
0.214
9 भाग 1 ]
2703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(1)
(2)
8/1/क/1
8/1/क/2
0.160
8/1/क/3
8/1/क/4
8/2
13/4
13/2
13/3
0.028
13/1 /ख
13/1/क
14/5
14/1/ख
0.326
14/4
14/1/क
14/2
14/3
15
0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 4.555
ब-म. प्र. शासन की भूमि
6/1
0.373
6/2
0.204
206
म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.577
अब का योग : 5.132
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प. क्र. 978- प्रका. - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-गुढ़
(ग) ग्राम- रेरूआ
(घ) क्षेत्रफल -1.692 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.010
442/1, 442/2
0.018
440
0.049
439/1/1 , 439/1/2
0.076
438
0.085
437
0.084
419
0.056
418
417
0.048
0.079
414/1, 414/2
413
0.306
0.065
412
0.413
410/1, 410/2
411
0.067
386
0.207
385
0.139
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 1.692
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग : 1.692
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प. क्र. 980- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां 2704
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
(ग ) ग्राम- पतेला तिवारी
(घ) क्षेत्रफल -2.144 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में )
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.335
80/1 , 80/2
0.031
78
76/1
76/2
76/3
0.532
76/4
76/5
76/6
77/1
77/2
0.040
77/3
77/4
77/5
0.092
57
0.137
58
0.083
59/1 , 59/2
0.180
60/1 , 60/2
0.032
51/1 /क, 51/1 /ख , 51 /1/ग
0.041
64/1 , 64/2 , 64/3
0.158
65
0.229
34
0.241
33
0.013
61/1, 61/2
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 2.144
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.000 अब का योग : 2.144
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 982- प्रका.- भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- अमराडाड़ी
(घ) क्षेत्रफल -0.066 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.060
2
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 0.060 ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.006
1
म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.006 अब का योग : 0.066
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 984 - प्रका.- भू- अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- रघुराजगढ़
(घ) क्षेत्रफल - 9.518 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.485
1149 2705
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
1145
0.153 1148
0.394
0.366 1147
1146
0.366 1256
0.743
0.042 1196
0.072 1255
1207
0.051 1209
0.063
0.170 1210
0.390 1208
1.002 704/1 , 704/2
1212
0.029
0.005 1249
0.035 1213
1214
0.012
0.079 1215
0.098 1216/1 , 1216/2
1218
0.158 1219
0.041
0.066 698
0.008 1220
699/1 , 699/2,
0.386 699/3 , 699/4
700/1 , 700/2 ,
0.027 700/3 , 700/4
697/1
697/2
697/3
697/4
0.005 697/5
697/6
697/7
0.338 701
696/1 , 696/2 , 696/3
0.254 696/4 , 696/5 , 696/6 ,
696/7
0.216 620/1 , 620/2 , 620/3
622/1
622/2
622/3
0.056 622/4
622/5
622/6
622/7
(2)
(1)
621/1, 621/2 ,
0.866
621/3, 621/4
0.175
624
625
0.023
0.001
626
615/1
615/2
615/3
0.829
615/4
615/5
615/6
615/7
599
0.143
0.288
598
0.186
600/1 , 600/2
0.475
604
605
0.333
0.056
606
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 9.485
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.028
669
0.005
1191
म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.033
अब का योग : 9.518
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 986- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज 2706
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(ग ) ग्राम- सरई कृष्णकुमार
(घ) क्षेत्रफल -3.758 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि 206/1 , 206/2 ,
0.132 206/3 , 206/4
0.026 205
204/1/क
204/1 /ख
0.566 204/1 /ग
204/2
204/3
203/1
203/2
0.009 203/3
203/4
203/5
202/1 /क
202/1 /ख दुमट II
202/1 /ग
202/1 /घ
202/1/ङ
0.384 202/1/च
202/2/ख
202/2 /ग
202/क
0.138 200/1 , 200/2
199/1
0.327 199/2
199/2/क
0.036 198/1 , 198/2
197/1
197/2
0.044 197/3
197/4
175/1
175/2
0.597 175/3
175/4
0.170 142
0.161 143/1 , 143/2
0.161 148
(2)
(1)
147/1
147/2
0.154
147/3/क
147/3/ख
0.031
146/1 , 146/2
15
0.091
16
0.036
0.202
17
18/1 , 18/2
0.304
18/3/क, 18/3/ख
201
0.019
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 3.588
ब-म. प्र. शासन की भूमि
1
0.027
0.018
207
218
0.089
0.036
219/218
0.170
म. प्र . शासन की भूमि का योग :
अब का योग : 3.758
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 988 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान 2707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(ग ) ग्राम-खुरहा
(घ) क्षेत्रफल -4.770 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
102/1, 102/2
0.002
102/3, 102/4
144
0.015
0.990
136/1 , 136/2 , 136/3
0.062
135/1, 135/2
0.001
137
0.045
131/1, 131/2
0.053
134
132
0.056
0.122
103/1 , 103/2
0.212
133
106
0.108
118
0.196
0.278
107
0.050
117/1 , 117/2
0.090
108/1 , 108/2
0.019
116/1 , 116/2
0.270
110
0.069
112/1, 112/2
0.335
111/1 , 111/2
30
0.034
0.155
31
34
0.264
32
0.012
0.432
33
25
0.336
0.253
24
0.265
23
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 4.724
ब- म. प्र. शासन की भूमि
109
0.046
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.046 अब का योग : 4.770
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 990- प्रका. भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
( ग) ग्राम- पतेला पुड़िहन
(घ) क्षेत्रफल -1.549 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं .
(हे. में)
(1)
(2)
अ- निजी पट्टे की भूमि
65
0.392
64
0.001
0.057
63
0.282
62
0.007
67/1 , 67/2
43
0.002
58/1
58/2
0.091
58/3
58/4
58/5
0.151
57/1 , 57/2 , 57/3
0.032
56
59
0.103
60
0.055
61
0.002
54
0.212
53
0.103
52
0.059
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 1.549
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र . शासन की भूमि का योग : 0.000 अब का योग : 1.549
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
2708
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 992- प्रका.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- दुरौंध
(घ) क्षेत्रफल -2.319 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में )
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
1/1
1/2
1/3
0.700
1/4
1/5
1/6
2
0.081
0.503
4
0.114
5/1, 5/2
6
0.429
0.338
7
0.004
11/1, 11/2
0.150
8
अ. निजी भूमि का योग : 2.319
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.000 अब का योग : 2.319
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 994- प्रका.- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- अमवा
(घ) क्षेत्रफल -10.035 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
160
0.353
0.160
217/1 , 217/2
0.573
218/1 , 218/2
0.926
212/1 , 212/2
0.046
211/1 , 211/2
0.700
210/1 , 210/2
0.022
209/1 , 209/2
0.884
208/1 , 208/2 , 208/3
0.218
205/1 , 205/2
203/1
203/1/1
0.087
203/2
203/3
292
0.083
0.038
298
295
0.302
297
0.040
296
0.500
0.202
434/1, 434/2
433
0.325 2709
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
428
0.204
0.001
432/1, 432/2
0.001
439/1, 439/2
0.007
426
427
0.013
0.249
442/1, 442/2
443
0.017
0.224
444
0.034
445
0.233
447
0.032
448
0.023
449
450
0.027
0.090
396
0.020
395
0.122
394
397
0.033
0.009
398
0.027
400
0.063
403
0.108
401
0.019
390
404
0.439
0.334
351
0.495
352/1 , 352/2
0.007
363
0.100
358
0.006
360
0.066
359
355
0.049
0.683
357
0.022
356
0.154
399
अ. निजी की भूमि का योग : 9.370
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.052
124
293
0.360
0.190
294
207
0.063
म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.665 अब का योग 10.035
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 996- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम-कोठी
(घ) क्षेत्रफल-3.365 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.013
8
0.009
9
0.261
10
11
0.018
12
0.360
0.783
16/1 , 16/2
0.080
13/1 , 13/2
0.445
17/1 , 17/2
0.039
18
0.227
19/1, 19/2
20
0.011
21
0.315
0.150
24
0.172
25/1 , 25/2
0.362
26/1 , 26/2 , 26/3
22
0.063
0.057
23
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 3.365
ब-म. प्र. शासन की भूमि योग : 0.000 अब का योग 3.365
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
2710
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 998 - प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम-उलही खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-6.610 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.211
14
0.072
15
1.491
27/1, 27/2
25
0.265
0.002
26
0.065
24
56
0.592
0.518
58/1 , 58/2
0.013
82
0.658
81/1 , 81/2
80
0.500
63/1
63/2
63/3
63/4
63/5
63/6
0.423
63/7
63/8
63/9
63/10
63/11
63/12
63/13
63/14
(2)
(1)
63/15
63/16
63/17
63/18
63/19
63/20
63/21
63/22
63/23
63/24
63/25
63/26
63/27
63/28
63/29
63/30
63/31
63/32
63/33
63/34
63/35
63/36
63/37
63/38
63/39
63/40
63/41
63/42
63/43
63/44
63/45
63/46
0.133
79
72
0.005
71
0.040
0.002
68
67
0.053
66/1
66/1/
66/2
1.440
66/3
0.008
70
69
0.119
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 6.610 2711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.000
अब का योग : 6.610
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1000- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-मनगवां
(ग) ग्राम- भोथी
( घ) क्षेत्रफल-4.577 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
99
0.200
0.024
98
175
0.022
101
0.150
100
0.052
97
0.035
95
0.100
103
0.040
102
0.022
0.184
94
105
0.026
0.041
90
91
0.022
0.053
93
0.160
87/1 , 87/2
0.073
110
0.030
109/1 , 109/2
(2)
(1)
111
0.090
112
0.091
0.016-
142
0.113
108/1 , 108/2
143
0.055
0.045
115
0.066
116
0.400
141
146
0.015
140
0.090
137
0.019
136
0.385
0.035
257/1 , 257/2
0.342
256/1 , 256/2
258
0.092
0.072
255
0.062
254
0.280
261
0.203
260/1 , 260/2
262
0.101
0.065
263
0.011
271/1 , 271/2 , 271/3
0.045
270/1 , 270/2
269
0.047
264
0.058
0.046
265
327
0.110
326
0.201
0.160
328
92
0.028
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 4.577
ब- म. प्र. शासन की भूमि
अब का योग : 4.577 योग : 0.000
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2712
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
प. क्र. 1002-प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम-अटरा
(घ) क्षेत्रफल-4.018 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.557
241/2/क/2 241/2/क/ 1 241/5 241/2/ख 241/2/ग 241/1 241/4 241/3
0.052
270/1/ख , 270/ 1 क, 270/2
0.353
0.033
271/1 /ख , 271 /क, 271/2 272/ 1 /ख , 272/1/क, 272/2 , 272/3
0.216
232/1, 232/2
0.033
277/2 277/1
0.115
278/2, 278/1
0.128
279/1 , 279/2
203/3
0.411
203/5 203/4 203/1/क/1
203/1/क/2 203/2
0.196
204/1 , 204/2 , 203/3
200
0.062
0.132
197 शा. न . 198
(2)
(1)
0.199
199/1 , 199/2 , 199/3
196
0.065
0.086
195/3 , 195/2 , 195/1
0.404
194 शामिल नं. 193
0.141
150/1 , 150/3 , 150/2
0.187
148/2, 148/1
147
0.106
144
0.148
143
0.068
0.154
142/2 , 142/1 , 142/3
0.068
81/2, 81/1/क, 81/1 /ख
0.028
80/3 , 80/2 , 80/1
74/5
74/7
74/8
74/6
0.035
74/1
74/2
74/3
74/4
0.002
72
0.039
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग : 3.979 ब- म. प्र. शासन की भूमि 280
म. प्र. शासन की भूमि का योग : 0.039 अब का योग : 4.018
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 23 अगस्त 2014
क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 5 अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 2713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- बुढ़ार
(ग) ग्राम- बकहो, पटवारी ह. नं. 134
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.292 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1387
0.292 योग .. 0.292
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 78 से प्रभावित ग्राम बकहो रकबा 0.292 हे. निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , सोहागपुर, जिला शहडोल, में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 27 अगस्त 2014
भू-अर्जन- प्र . क्र. 01-अ- 82-13-14- नस्ती क्र. 323 - एल.ए.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील-पंधाना
(ग) ग्राम- अर्दलाखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.13
59
61
0.12
226/2
044
0.18
192/1
210/1
0.13 योग .. 1.00
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अर्दला तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. 02-अ- 82-13-14- नस्ती क्र. 321 - एल.ए.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-पंधाना
(ग ) ग्राम- जामलीराजगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 22.00 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा क्रमांक (1)
0.14
24
0.09
26
0.04
27
28
0.04
29
0.01
34
0.60
90
0.03
0.144
98/1 2714
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
(1)
(2)
0.006
98/1/1
0.01
98/3
0.22
104
105
0.13
0.22
106
0.07
107
0.40
192
195
0.67
196
0.30
197
1.00
3.00
201/2
277
0.47
276
0.36
275
0.85
274/1
0.13
209
0.60
218
0.20
219
0.24
220
0.58
221
1.08
229
0.30
231
0.10
3.38
253/1
254
0.34
252/1
3.21
241/1
0.40
2.27
252/2
0.20
179/1
217
0.14
224/1
0.03
कुल योग 22.00
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अर्दला तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. 03-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 322 - एल.ए.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पंधाना
(ग ) ग्राम-दीवाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
62
0.14
0.14
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अर्दला तालाब योजना के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-13-14-नस्ती क्र. 324 - एल.ए.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पंधाना
(ग ) ग्राम- राझोलाखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
206
0.62
0.62
कुल योग .
2715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- अर्दला तालाब योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-13-14- नस्ती क्र. एल.ए.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम-नावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
खसरा क्रमांक (1)
534
0.18
0.18
535
0.20
522
433
0.21
0.20
516
472
0.16
0.10
306/3
0.05
443
444
0.06
कुल योग 1.34
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नावली तालाब योजना के अन्तर्गत नहर कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र . क्र. 02-अ-82-13-14- नस्ती क्र. एल.ए.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 उद्घोषणा के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- सहेजला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.72 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.54
66/4
66/2
0.15
105
0.35
63
0.19
0.33
61
51/1
1.36
0.50
165/7
165/6
0.20
1.00
112
0.30
29
0.12
27/1
0.40
41/1
1.14
42/1
0.64
121/2
0.50
1.00
59/1
64
0.15
0.30
33/1
0.30
74/1
74/2
0.15
0.10
75/1
कुल योग . 9.72
है- नावली तालाब योजना के (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2716
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2014
क्र. 6156- भू- अर्जन- 09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (भूमरिया तालाब के केनाल स्केप प्लांटेशन एवं स्पाईल बैंक में प्रभावित भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- भूमरिया , विनायंकबे
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.531 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
ग्राम-भूमरिया क्षेत्रफल 2.289 हेक्टेयर 440/1/1
0.405
0.404
440/1/2
442/2/1
0.140
441/665
0.479
442/1/1
0.026
442/1/2
0.026
440/2
0.809 योग .. 2.289
ग्राम-विनायकबे क्षेत्रफल 0.242 हेक्टेयर 137
0.242 योग महायोग . 0.242 .2.531
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-( भूमरिया तालाब के केनाल स्केप प्लांटेशन एवं स्पाईल बैंक में प्रभावित भूमि ) के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2014
क्र. क / भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 9-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- बंडा
(ग ) ग्राम-खजरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.190 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
97/2
1.000
111/2
0.050
112/2
0.140
योग .. 1.190
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
2717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
क्र. क/भू. -अर्जन- 2014-प्र. क्र. 10-अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- बंडा
(ग) ग्राम- बमाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.010 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(1)
(2)
0.010
393
0.170
136/4
2/4
0.590
136/5
0.240 योग .. 1.010
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. क/भू. - अर्जन- 2013- प्र. क्र. 11- अ- 82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बंडा
(ग) ग्राम- ओडाहो
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.830 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टयर में) (2)
0.400
129/4
129/5
0.430 योग .. 0.830
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. क/भू - अर्जन- 2013-प्र. क्र. 12-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- बंडा
(ग) ग्राम- पगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.880 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में) (2)
(1)
356
0.880 योग .. 0.880 2718
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. क/भू -अर्जन- 2013-प्र. क्र. 13-अ-82-13-14 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील-शाहगढ़
( ग ) ग्राम- चकेरी शाहगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.790 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(2)
(1)
313
1.790 योग .. 1.790
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. क/भू -अर्जन- 2013-प्र. क्र. 14-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- शाहगढ़
(ग ) ग्राम- भीकमपुर आबाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.550 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टयर में )
(1)
(2)
0.550
84/134
योग .. 0.550
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पंचमनगर मध्यम परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , एवं भू- अर्जन अधिकारी बंडा, एवं कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र सिंह रावत, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 15th July 2014
No. 840- Confdl . -2014- II - 2-1-2014.- Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Advance Course for Additional District Judges (promoted in the year 2014) from 1st to 7th August 2014 in the Academy, Additional District Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 1st August 2014 in the Lecture Room of MPSJA at Jabalpur .
3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .
4. The participants shall send one copy each of the following to the Academy sufficiently in advance , i.e. latest by 3rd week on July, 2014 and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the Advance course :
(i) Judgment in Sessions case ( contested) (ii) Judgment in Civil Suit ( contested) (iii) Judgment in regular Civil Appeal (iv) Judgment in Criminal Appeal
(v) Order in Criminal Appeal
(vi ) Order/Award passed in Motor Accident Claim case .
5. The participant may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy by Fax ( No. 0761-2628679 ) sufficiently in advance .
6. The Participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided by the High Court .
2719 7. T.A. & D.A: of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
8. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Academy shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Academy .
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles .
9. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However , it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p . m . onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m. on the succeeding day of the end of training.
2720
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
11. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .
By order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014
क्र. C- 2978-दो- 2-43-2013 .- श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 19 मई से 2 जून 2014 तक पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 3 से 7 जून 2014 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 मई 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
ग्रीष्मकालीन/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2980- दो- 3-420-80 भाग- दस. श्री शिव नारायण खरे, सेवानिवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, रीवा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2014 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 173 दिवस ( एक सौ तिहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3( ए) 19/03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
1. श्री शिव नारायण खरे, : 2-12-1985 सेवानिवृत्त, ( जिला एवं सत्र
न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश,
कुटुंब न्यायालय , रीवा का
नियुक्तिदिनांक.
[ भाग 1
30-6-2014 2. सेवानिवृत्ति दिनांक :
: 1 वर्ष 3 माह 3. नियुक्ति दिनांक 2-12-1985 से दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 27 वर्ष 3 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
1×15-15 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित :
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
6. कालम (4 ) में अंकित अवधि : 26-13 × 15-195
1×7= 7 दिन.
हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
217 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. :
44दिन
8. घटाईयेः- सेवा के दौरान :
लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 173दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. C- 2982- दो - 2-19-2007 .-श्री आर. पी . वर्मा, तत्कालीन प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय, इन्दौर, खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
2721
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
संशोधित आदेश जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2014
क्र. B- 3914- दो- 2-20-2006 .- श्री कमल सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को उनके आवेदन- पत्र दिनांक 3 जुलाई 2014 के निवेदन अनुसार रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी -2651 , दिनांक 24 जून 2014 के अन्तर्गत स्वीकृत वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि को संशोधित करते हुए ब्लाक वर्ष 2011 से 2013 तक की अवधि के लिए 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस - ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. B - 3918- दो - 2-37-2005 .- श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 16 से 21 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-4524-दो-2-61-2011 .- श्री ए. के. पाण्डे, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से दिनांक 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. D- 4526-दो- 2-41-2013 .- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 3 से 5 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवाकश के पश्चात् में दिनांक 6 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के . तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014
क्र. C-4048-दो- 3-51-2003 .- श्री के. सी. गर्ग , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गर्ग , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4050-दो- 2-26-2014.- श्री एस . के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 30 जून से 5 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
2722
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014
क्र. C -4052-दो- 2-49-2007.-श्री गिरिराज किशोर शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 16 से 19 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री गिरिराज किशोर शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरिराज किशोर शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4054- दो- 2-44-2012.- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 16 जून 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-4060- दो-2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 28 से 30 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[ भाग 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4062- दो-2-44-2012.- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 17 से 21 जून 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-4064- दो- 2-9-2011 .- श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 10 से 14 मार्च 2014 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा उसके स्थान पर दिनांक 10 से 14 मार्च 2014 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
क्र. C-4068-दो-2-14-2014.- श्री अमरनाथ , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , गुना को दिनांक 14 से 18 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-4070- दो- 2-20-2005.- श्री दिनेश कुमार पालीवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 2 से 31 मई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार पालीवाल , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार पालीवाल , उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4072-दो-3-47-2003.- श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 2 से 13 जून 2014 तक बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 से 17 जून 2014 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4074-दो- 2-14-2013.- श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 30 जून से 2 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
अवकाश से लौटने पर श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वी. के. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-4076-दो -2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 1 से 2 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2014
क्र. 843-गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के क्रमांक अधिकारी का नाम
संदर्भ में टिप्पणी
(3)
(1)
(2)
1 श्री राकेश कुमार ( गुप्ता ) , सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर.
अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 07 , विद्युत अधिनियम, 2003 , इन्दौर की हैसियत से.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
2724
जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014
क्र. 868 -गोपनीय- 2014-दो- 2-1-2014 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (2)
(1)
(3)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना की हैसियत से.
1 श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.
जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2014
क्र. 904-गोपनीय - 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
अधिकारी का नाम
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (2)
(3)
(1)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर की हैसियत से .
1 श्री सभापति यादव, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर.
जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2014
क्र. 980-गोपनीय- 2014- II- 2-33-57 ( Pt. - 11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के अधिकारी का नाम .
क्रमांक
संदर्भ में टिप्पणी
(3)
(2)
(1)
1 श्री श्रीराम शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर की हैसियत से कुमारी मीना सिंह के स्थान पर.
2 कुमारी मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से श्री श्रीराम शर्मा के स्थान पर.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014
क्र. D-4654- दो- 2-53-2011 .- श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 अगस्त से 6 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 अगस्त 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 7 सितम्बर 2014के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान. कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
Jabalpur , the 26th July 2014
No. B - 3825 - III- 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Vaibhav Mandloi , Presiding Officer of the Court of IIIrd Additional Sessions Judge Burhanpur for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter, Burhanpur.
जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014
क्र. बी- 3951 -तीन- 10-42-75 ( शहडोल- बुढार) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल अपने घोषित कार्यस्थल शहडोल के अतिरिक्त, बुढार में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .
No. B - 3951 - III - 10-42-75 ( Shahdol - Budhar ) .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Upendra Kumar Sonkar , IInd Addl . Distt . & Session Judge , Shahdol in addition to his place of sitting declared at Shahdol , shall also sit at Budhar for 2 (Two ) Weeks in each Month , for holding of Link Court there.
क्र. बी- 3953- तीन- 10-42-75 ( सागर- बण्डा ) .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री योगेश कुमार गुप्ता, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर अपने घोषित कार्यस्थल सागर के अतिरिक्त, बण्डा में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.
No. B - 3953 - III- 10-42-75 (Sagar - Banda) . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Yogesh Kumar Gupta , IInd Addl . Distt . & Session Judge , Sagar in addition to his place of sitting declared at Sagar , shall also sit at Banda for 2 (Two) Weeks in each Month , for holding of Link Court there .
2725 क्र. बी-3955-तीन-10-42-75 (मण्डला- निवास) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला अपने घोषित कार्यस्थल मण्डला के अतिरिक्त, निवास में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .
No. B - 3955 - III - 10-42-75 ( Mandla - Niwas ) .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Virendra Kumar Pandey, IInd Addl . Distt . & Session Judge , Mandla in addition to his place of sitting declared at Mandla , shall also sit at Niwas for 2 (Two ) Weeks in each Month , for holding of Link Court of there .
क्र.बी-3957-तीन-10-42-75 ( छिन्दवाड़ा-सौंसर) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री जोसेफ माईकल राव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा अपने घोषित कार्यस्थल छिन्दवाड़ा के अतिरिक्त, सौंसर में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.
No. B - 3957 - III - 10-42-75 (Chhindwara - Sausar) .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Joseph Michel Rao , AJ to Ist Addl . Distt. & Session Judge , Chhindwara in addition to his place of sitting declared at Chhindwara , shall also sit at Sausar for 2 (Two) Weeks in each Month , for holding of Link Court of there .
क्र. बी- 3959-तीन- 10-42-75 ( सिवनी-लखनादौन ).- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री संजय कृष्ण जोशी , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी अपने घोषित कार्यस्थल सिवनी के अतिरिक्त, लखनादौन में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .
No. B - 3959 - III - 10-42-75 ( Seoni - Lakhnadon) .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the 2726
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2014
Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 ( Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Sanjay Krishna Joshi , IInd Addl . Distt . & Session Judge , Seoni in addition to his place of sitting declared at Seoni , shall also sit at Lakhnadon for 2 (Two) Weeks in each Month , for holding of Link Court of there .
क्र. बी- 3961-तीन-10-42-75 ( नीमच जावद ) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री हेमन्त जोशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच अपने घोषित कार्यस्थल नीमच के अतिरिक्त, जावद में भी प्रत्येक माह में 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.
No. B - 3961 - III - 10-42-75 (Neemuch - Javad) .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Hemant Joshi , IInd Addl . Distt . & Session Judge, Neemuch in addition to his place of sitting declared at Neemuch , shall also sit at Javad for 2 ( Two) Weeks in each Month , for holding of Link Court of there .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) .
जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014
क्र. 872- गोपनीय- 2014- दो- 3-83-2014.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, कुमारी रूपाली भलावी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , डिण्डौरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , डिण्डौरी का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती रूपाली उइके " पत्नी श्री पुष्पराजसिंह उइके करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014
क्र. 947-गोपनीय- 2014- दो- 3-86-2014.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , कुमारी मंजूषा इड़पाचे, पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2, छिन्दवाड़ा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती मंजूषा तेकाम " पत्नी श्री सुमित तेकाम करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014
क्र. 997-गोपनीय- 2014-दो-3-87-2014.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , कुमारी शुभांगी पालो , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , जबलपुर के न्यायालय के नवम् अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर काविवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती शुभांगी पालो दत्त " पत्नी श्री निशान्त दत्त करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014
क्र. बी- 3936- पेंशन-चार- 9-4-39- भाग-तीन डी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ, इन्दौर, ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु आगामी वर्ष 2015 में पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-
नाम
पदनाम एवं पदस्थापना क्रमांक
(3) (2)
(1)
जन्मतिथि वर्ष 2015 सेवानिवृत्ति का दिनांक वित्त विभाग , भोपाल के ज्ञापन
क्र. 439/3497/75/आर.- एक-चार, दिनांक 16-4-76 के अनुसार. (5)
(4)
प्रथम श्रेणी अधिकारी
लेखा अधिकारी , 1 श्री एच. बी. खेडकर
उ.न्या. मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2 श्री एस . के . साहा
रजिस्ट्रार, उ. न्या. मध्यप्रदेश , जबलपुर. 5-3-1955
31-3-15 अप. 5-4-1955
30-4-15 अप.
2727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
द्वितीय श्रेणी अधिकारी
8-2-1955
28-2-15 अप .
1 श्री हरी ओम शिवहरे
अनुभाग अधिकारी , उ. न्या. , मध्यप्रदेश , जबलपुर.
28-2-15 अप .
12-2-1955
2 श्री रामसखा तिवारी
अनु. अधि. , उ. न्या. , मध्यप्रदेश , जबलपुर.
22-2-1955
28-2-15 अप.
3 श्री निजाम उल्ला खान
अनुभाग अधिकारी , उ. न्या. , मध्यप्रदेश , जबलपुर.
24-6-1955
30-6-15 अप.
4 श्री आर. के. जौहरी
अनुभाग अधिकारी , उ. न्या. मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर .
6-7-1955
31-7-15 अप.
5 कुमारी शोभा पवार
अनुभाग अधिकारी, उ. न्या. , मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2-12-1955
31-12-15 अप .
6 श्रीमती सुषमा त्रिपाठी
ग्रंथपाल, उ. न्या. मध्यप्रदेश, जबलपुर.
जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014
क्र. 950 - गोपनीय - 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
कहां से (3)
कहां को (4)
नाम (2)
क्रमांक (1)
1
जबलपुर
बड़वाहा
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( जिला स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से .
श्री विवेक सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , बड़वाहा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बड़वाहा, जिला मण्डलेश्वर.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014
क्र. 926 -गोपनीय- 2014- दो- 3-250-57 ( भाग-32 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस ब ( 1 ) ( अनुपूरक सूची क्रमांक 01 ) दिनांक 22 जुलाई 2014 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम 2728
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
नाम
क्रमांक
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना
का स्थान
(2)
(3) (1)
रतलाम 1
श्री सूर्यपाल सिंह राठौर
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2014
क्र. B - 3821-तीन-6-4-81 भाग-6.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 1753- तीन-6-4-81 भाग-5 , दिनांक 9 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें,
अनुसूची
क्रमांक अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(2)
(1)
1
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई क्षेत्र जिसके लिये विशेष
(3)
(4)
राजस्व जिला पन्ना
श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना का न्यायालय
No. B - 3821 - III- 6-4-81 - Pt . -VI . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act . No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D- 1753 - III - 6-4-81 Pt. VI , dated 9th April 2013 , namely :-
AMENDMENT
Inthe Schedule of the said Notification , in Serial No. ( 1) for the existing entries in Column No. (2) , the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
S.
No.
(1)
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)
Name of the Special Court established by the State Government (4)
Area for which the appointment made in Special Court (3)
Revenue District Panna
1 Shri Devendra Prasad Mishra , Ist Additional Sessions Judge , Panna.
Court of Ist Additional Sessions Judge , Panna .
2729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
क्र. B -3823- तीन-6-4-81 पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक डी-1751 , दिनांक 9 अप्रैल 2014 को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है, में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 02 में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं . 03 में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कालम नं. 04 में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-
अनुसूची क्रमांक अधिकारी का नाम एवं पदनाम , ( विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में) (2)
(1)
1 श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम (4)
क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3)
बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर का न्यायालय.
ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2 , 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खण्ड का समस्त क्षेत्र.
No. B - 3823 - III - 6-4-81 - V. In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , by making slight amendments in its previous Notification No. D/ 1751 dated 9 April 2013 hereby appoints the following Additional Sessons Judge , Specified in Column No. 2 of the Schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. 3 of the said Schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. 4 thereof established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him namely :-
SCHEDULE No.
(1)
Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge (2)
1 Shri Umesh Kumar Shrivastava , XIIth Additional Sessions Judge Gwalior.
Name of the Special Court established by the State Government (4)
Area for which he is proposed to be appointed as a Special Judge (3)
Court of XIIth Additional Sessions Judge , Gwalior.
All area of Gwalior Sessions Division excluding the territorial jurisdiction given to the Special Court at serial No. 2, 3 & 4 under Sessions Division Gwalior.
जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014
क्र. B- 3988- तीन-6-2-2014.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:-
सारणी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (2)
क्र. (1)
1 श्रीमती दुर्गा डुडवे ( सोलंकी ) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 2 कु. विनीता भटनागर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 3 श्री शिवचरण पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 4 श्री रवि कुमार बौरासी , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पदस्थापना का स्थान (3)
राजस्व जिला (4)
धार
कुक्षी
खरगौन
प.नि. मण्डलेश्वर खरगौन
प.नि. मण्डलेश्वर
प.नि. मण्डलेश्वर कसरावद 2730
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2014
(2)
(1)
5 श्री अरविंद दारिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 6 श्रीमती सुमन उईके, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 7 कु. मंजुषा इडपाचे न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 8 श्री ए. के. दंदेलिया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 9 श्री दीनानाथ वाडीवा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 10 श्रीमती रेखा आर. चंद्रवंशी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 11 श्री मयंक कुमार शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 12 श्री राहुल वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 13 श्री सुधीर सिंह निगवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 14 कु. मधुलिका मूले , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 15 कु. सोनल पस्तारिया , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 16 कु. प्रीति जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 17 श्री निशीथ खरे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 18 श्रीमती ज्योत्सना आर्य, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 19 कु. सपना कौशल , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 20 श्री राकेश कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 21 श्री लवकेश सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 22 श्री उमेश कुमार पटेल , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 23 श्री कुसुमहर चक्रवर्ती, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 24 श्री मनीष अनुरागी , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
(4)
(3)
प.नि. मण्डलेश्वर भीकनगांव
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
सौसर
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
जुन्नारदेव
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
सांवेर
इन्दौर
सांवेर
इन्दौर
मऊ
इन्दौर
इन्दौर
हातोद
छतरपुर
छतरपुर
सिंगरौली
सिंगरौली
सिंगरौली
सिंगरौली
रतलाम
रतलाम
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार ( डी.ई. )
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014
क्र. 208 - स्था. सैट-2014 .- श्री देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर को दिनांक 3 से 11 जुलाई 2014 तक कुल नौ दिवस का लघुकृत अवकाश चिकित्सा प्रमाण- पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में श्री चतुर्वेदी जी को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्री चतुर्वेदी जी को अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर में आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चतुर्वेदी जी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) के पद पर कार्य करते रहते. अतः अवधि दिनांक 3 से 11 जुलाई 2014 तक मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिए गिनी जावेगी.
ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.