मध्यप्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2014- भाद्र 21 , शक 1936
क्रमांक 37]
विषय -सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम ,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2014
क्र. एफ -1 (ए) 212-96-ब-2-दो. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेंज, इन्दौर को दिनांक 1 सितम्बर 2014 से 4 अक्टूबर 2014 तक , कुल चौतीस दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश , दिनांक 31 अगस्त 2014 एवं 5 , 6 अक्टूबर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर . के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक विसबल रेंज, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
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भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2014
के निष्कर्षों के आधार पर उनके द्वारा कदाचरण किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर फुल कोर्ट मीटिंग में लिये गये निर्णय दिनांक 19 जुलाई 2014 के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक (Remove ) किये जाने की अनुशंसा की है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री एम.एस. ताराम, सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 , मण्डला वर्तमान में रीवा को दण्ड स्वरूप सेवा से पृथक ( Remove ) किया जाए.
क्र. एफ 1 ( बी) 101-2013 - बी-4- दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 फरवरी 2014 की कंडिका-1 की तालिका के स.क्र. -15 , लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र. - 16 के तहत श्रीमती प्रीतिबाला सस्ते, एल.आई.जी.- 49, न्यूहाउसिंग बोर्ड कालोनी , जिला बड़वानी-451551 ( मध्यप्रदेश ) को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2010 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये चयनित अभ्यर्थी के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला आगर में नियुक्त किया गया है.
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1966 के नियम-10 ( 8 ) के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा , राज्य शासन , श्री एम. एस. ताराम, सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 , मण्डला वर्तमान में रीवा, को पद से ( सेवा से ) दीर्घ शास्ति स्वरूप पृथक ( Remove ) करता है.
( 2 ) उपर्युक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 6 फरवरी 2014 की कंडिका-2 के अनुसार श्रीमती प्रीतिबाला सस्ते को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला आगर में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं कंडिका -3 अनुसार परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में परिवीक्षा अवधि में '92 वां संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल ' में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होने की शर्त के साथ उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 06-2014 - इक्कीस- ब( एक ) .- राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आर.सी. श्रीवास्तव, सिविल न्यायाधीश वर्ग -1 , भैंसदेही , जिला बैतूल वर्तमान में बदनावर, जिला धार के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके द्वारा कदाचरण किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर फुल कोर्ट मीटिंग में लिये गये निर्णय दिनांक 19 जुलाई 2014 के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismiss ) किये जाने की अनुशंसा की है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री आर.सी. श्रीवास्तव , सिविल न्यायाधीश वर्ग -1 , भैंसदेही, जिला बैतूल वर्तमान में बदनावर, जिला धार को दण्ड स्वरूप सेवा से पदच्युत ( Dismiss ) किया जाए.
(3 ) श्रीमती प्रीतिबाला सस्ते द्वारा पदस्थापना कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला आगर में कार्यभार ग्रहण न करने एवं आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल में दिनांक 24 फरवरी 2014 से 02 मई 2014 तक आयोजित '92 वां संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम ' में उपस्थित न होने के कारण राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 फरवरी 2014 द्वारा श्रीमती प्रीतिबाला सस्ते, एल.आई.जी. -49 , न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जिला बड़वानी- 451551 (म.प्र. ) को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेडपे रु. 5400/- में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर दी गई नियुक्ति एतद्वारा निरस्त की जाती है.
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1966 के नियम-10 ( 9 ) के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा, राज्य शासन , श्री आर.सी. श्रीवास्तव, सिविल न्यायाधीश वर्ग -1 , भैंसदेही , जिला बैतूल वर्तमान में बदनावर, जिला धार को पद से (सेवा से ) दीर्घ शास्ति स्वरूप पदच्युत ( Dismiss ) करता है मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014
फा. क्र. 3 ( बी ) 04-2014- इक्कीस- ब ( एक ). - राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य श्री एम. एस. ताराम, सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 , मण्डला वर्तमान में रीवा में पदस्थ के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच
फा. क्र. 3 ( ए) 09-2014- इक्कीस -ब( एक) . - उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री के. एस. तोमर , अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गरोठ जिला मंदसौर वर्तमान में विशेष न्यायाधीश, सिवनी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके द्वारा कदाचरण किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर फुल कोर्ट मीटिंग में लिये गये निर्णय दिनांक 19 जुलाई 2014 के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismiss ) किये जाने की अनुशंसा की है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री के. एस. तोमर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गरोठ जिला मंदसौर वर्तमान में विशेष न्यायाधीश , सिवनी को दण्ड स्वरूप सेवा से पदच्युत ( Dismiss ) किया जाए.
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1966 के नियम-10 ( 9 ) के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा , राज्य शासन, श्री के. एस. तोमर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गरोठ जिला मंदसौर वर्तमान में विशेष न्यायाधीश, सिवनी, को पद से ( सेवा से ) दीर्घ शास्ति स्वरूप पदच्युत ( Dismiss ) करता है.
फा. क्र. 3 ( ए) 10-2014- इक्कीस- ब ( एक ) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री एन.एस. सुलिया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खरगोन के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके द्वारा कदाचरण किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर फुल कोर्ट मीटिंग में लिये गये निर्णय दिनांक 19 जुलाई 2014 के फलस्वरूप , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक ( Remove ) किये जाने की अनुशंसा की है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री एन. एस . सुलिया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खरगोन को दण्ड स्वरूप सेवा से पृथक ( Remove ) किया जाए.
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1966 के नियम -10 ( 8 ) के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा , राज्य शासन , श्री एन . एस. सुलिया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खरगोन को पद से ( सेवा से ) दीर्घ शास्ति स्वरूप पृथक् (Remove ) करता है.
फा. क्र. 3 (ए) 4-2014- इक्कीस - ब( एक ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा श्री भैयालाल वर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रेहली, जिला सागर को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5 ( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070, के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रहास व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2014
फा. क्र. 17 (ई ) 2014- इक्कीस- ब ( दो ).- राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2014 को निरस्त करते हुए, श्री श्याम कुमार मालवीय नोटरी जिला देवास को उनके द्वारा की गयी गलती की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए उन्हें नोटरी के पद पर पुनः बहाल करता है.
भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2014
फा. क्र . 1-1-2002- इक्कीस ब ( एक ) -1456- शुद्धि- पत्र. - कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस- ब ( एक) दिनांक 11 जुलाई 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र साधारण भाग -1 में दिनांक 25 जुलाई 2014 ( पृष्ठ 2336 से 2349 ) में प्रकाशित हुई थी, के कॉलम 4 की कंडिका ( तीन ) की पंक्ति क्र. 6, 7 एवं 8 में उल्लेखित शब्द " जिला मुख्यालय पर स्थित कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा वर्तमान में विचारण चल रहा है. " के स्थान पर " कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना के पूर्व, जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था. " पढ़ा जाए.
भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2014
फा. क्र. 2808-2014- इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन, श्री विवेक सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 बड़वाहा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , बड़वाहा जिला मण्डलेश्वर की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( जिला स्थापना ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक एतद्वारा , उच्च न्यायालय, 'जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र. 17 (ई ) -60-2014- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2014 को निरस्त करते हुए, श्री यशवंत वाढ़े , नोटरी जिला बुरहानपुर को उनके द्वारा की गयी गलती की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए उन्हें नोटरी पद पर पुनः बहाल करता है.
भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2014
फा. क्र. 1 ( बी) -1-2014- इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री नेतराम चौरसिया पुत्र श्री डिमाकचंद चौरसिया, अधिवक्ता, सिवनी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला सिवनी सत्र खण्ड के जिला सिवनी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
[ भाग 1 2734
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2014
फा. क्रमांक 3 (ए) 1-2001 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से उनके द्वारा नवीन स्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.
फा. क्र. 1 ( बी) -1-2014 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री चन्द्रशेखर ठाकुर पुत्र श्री देवी सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, सिवनी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला सिवनी सत्र खण्ड के जिला सिवनी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2014
क्र. एफ 3-79- बत्तीस- 2014.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उपधारा एक के खण्ड ( ङ) के अंतर्गत प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के लिये उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 27 के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त- सह- संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सहायता करने के लिये नियुक्त किया जाता है.
फा. क्र. 1 ( बी ) -1-2014- इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री कैलाश चन्द्र निगम पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द्र निगम, अधिवक्ता, तहसील लखनादौन , जिला सिवनी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सिवनी सत्र खण्ड के सिवनी राजस्व जिले की तहसील लखनादौन के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2014
फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-2582 - इक्कीस - ब( एक) 14.- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251 - इक्कीस - ब ( 1 ) -13 , दिनांक 10 मई 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-
सारणी
ग्राम न्यायालय न्यायाधिकारी
पदस्थापना का स्थल
सिविल जिले का नाम
का नाम
अनु- क्रमांक
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
के मुख्यालय का नाम (6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
दतिया."
दतिया
दतिया
दतिया
"22 श्री विकास शुक्ला, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 .
2735
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
F.No. 17 (E )43-2009-2582 - XXI - B ( 1 ) -14. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E ) 43-2009-2251 - XXI- B(I) -13 , dated 10th May 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification in the table , for serial number 22 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
S.No.
Place of Posting Name of Nyayadhikari
(3) (2)
(1)
Datia "22 Shri Vikash Shukla , IIIrd Civil Judge Class - II ,
TABLE
Name of Civil District
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya (6)
(5)
(4)
Datia ."
Datia
Datia
फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009-2663 - इक्कीस- ब( एक) 14.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस- ब( 1 ) -13 , दिनांक 10 मई 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 17,35 एवं 36 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-
न्यायाधिकारी
पदस्थापना का स्थल का नाम
अनु- क्रमांक
(3) (2)
(1)
बिजावर " 17 . श्री प्रणयदीप ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
होशंगाबाद 35. श्री धर्मेन्द्र सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.
36.
सोहागपुर श्री आशीर्वाद भिलाला, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
सारणी
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय
का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(5)
(6) (4)
बिजावर
बिजावर
छतरपुर
होशंगाबाद
होशंगाबाद
होशंगाबाद
सोहागपुर होशंगाबाद
सोहागपुर
F.No. 17 (E ) 43-2009-2663 - XXI - B ( 1 ) -14 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E ) 43-2009-2251 - XXI- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
2736
B( 1) -13 , dated 10th May 2013 , namely : -
AMENDMENT
In the said Notification in the table , for serial number 17,35 and 36 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S.No.
Place of Posting
Name of Nyayadhikari
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya (6)
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Bijawar "17 .
Bijawar
Chhatarpur
Bijawar
Shri Pranaydeep Thakur , IstCivil Judge Class - I .
Hoshangabad
Hoshangabad
35.
Hoshangabad
Hoshangabad
Shri Dharmendra Soni , IstCivil Judge Class - II .
Sohagpur
Sohagpur
Hoshangabad
36.
Sohagpur
Shri Ashirwad Bhilala , Civil Judge Class - I .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- मुरैना ( मध्यप्रदेश )
मुरैना, दिनांक 1 अगस्त 2014
क्र. निर्वा. - 2014-1768 .- कृपया मण्डी समितियों में नाम- निर्देशन के संबंध में मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) (ड) खण्ड छ, खण्ड ज्ञ के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी प्रतिनिधि हेतु के रूप में नामांकित किये जाते हैं :-
मण्डी समिति का नाम
सदस्य का नाम (4)
किसके द्वारा नाम प्रस्तावित किया गया
(3)
(2)
क्रमांक (1)
विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, पोरसा
पोरसा
1
श्री अतुल गुप्ता पुत्र श्री दिनेश चंद्र गुप्ता, निवासी पोरसा.
मदन कुमार , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश ) - 462011
आदेश
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2014
में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है क्र. एफ. 67-113-10- तीन- 08.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन 2737
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
जबकि अभ्यर्थी श्री अब्दुल रज्जाक खां को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 2 जुलाई 2014 की तामीली विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अब्दुल रज्जाक खां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् सिरोंज, जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् सिरोंज, जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री अब्दुल रज्जाक खां अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद्, सिरोंज जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) है. इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के साथ संलग्न परिशिष्ट -36 की जानकारी अनुसार श्री अब्दुल रज्जाक खां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
आदेश भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2014 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, श्री अब्दुल रज्जाक खां को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 5 मई 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना- पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
क्र. एफ. 67-113-10- तीन- 09.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही, लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
श्री अब्दुल रज्जाक खां द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 13 मई 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनांक 28 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 12जून, 2014 में लेख किया कि श्री अब्दुल रज्जाक खां द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है.
अतः आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री अब्दुल रज्जाक खां को दिनांक 22 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
2738
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् सिरोंज, जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री मुन्ने खां अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . नगरपालिका परिषद्, सिरोंज जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) है. इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के साथ संलग्न परिशिष्ट-36 की जानकारी अनुसार श्री मुन्ने खां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, श्री मुन्ने खां को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 5 मई 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना- पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री मुन्ने खां द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 14 मई 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनांक 29 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 12 जून 2014 में लेख किया कि श्री मुन्ने खां द्वारा कारण बताओ नोटिस कीतामीली के पश्चात् भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है.
अतः आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री मुन्ने खां को दिनांक 22 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए . जबकि अभ्यर्थी श्री मुन्ने खां को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 2 जुलाई 2014 की तामीली विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी.
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
[ भाग 1 अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मुन्ने खां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् सिरोंज, जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2014
क्र. एफ. 67-113-10-तीन- 10.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् सिरोंज, जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री जहीर अली अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद्, सिरोंज जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) है . इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के साथ संलग्न परिशिष्ट-36 की 2739
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
जानकारी अनुसार श्री जहीर अली द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, श्री जहीर अली को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 5 मई 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना- पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री जहीर अली द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 14 मई 2010 को तामील किया गया. अतः उनको दिनांक 29 मई , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनंक 12 जून 2014 में लेख किया कि श्री जहीर अली द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है.
अतः आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री जहीर अली को दिनांक 22 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्री जहीर अली ने व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 2 जुलाई 2014 को लेने से इंकार कर दिया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री जहीर अली को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् सिरोंज, जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 14 अगस्त 2014
प्रारंभिक सूचना
क्र. - 2789-2013-14- प्र.क्र. 02-अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में रतनपिपलिया तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम मगराना के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-मगराना, तहसील -मल्हारगढ़
स.क्र.
विवरण
(2)
(1)
1
ग्राम -मगराना
रतनपिपलिया तालाब योजना
ग्राम-मगराना, तहसील - मल्हारगढ़ , जिला मन्दसौर.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित असिंचित कुल (3) (4) (5)
1.910 हे.
1.550 हे. 0.360 हे. 0.360 हे. 1.910 हे.
कुल योग 1.550 हे.
2740
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
अनुसूची ( 2 )
रतनपिपलिया तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
स.क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(1)
1 रामीबाई बेवा धनराज, शम्भुलाल पिता धनराज गायरी , मगराना.
2 बापुलाल पिता भेरूलाल गायरी
3 नन्दा पिता चमना चमार
4 भेरूलाल पिता नाथुलाल ब्राह्मण
5 सोहनबाई बेवा शिवनारायण, चन्द्रकला पिता शिवनारायण.
6 जगदीश पिता नाथुलाल ब्राह्मण
7 मोतीलाल पिता बगदीराम गायरी
8 शम्भुलाल पिता धनराज गायरी , रामीबाई बेवा धनराज.
खसरा नम्बर
प्रभावित भूमि कुल भूमि का रकबा
सिंचित (5)
असिंचित (6)
कुल (7) (4)
(3)
0.090
0.090
697
0.090
0.090
0.090
0.090
698
0.100
0.100
693
0.140
0.120
0.120 0.120
710/1
0.090
0.090
0.120
743/1102/2
0.130
0.130
0.130
710/2
0.130 710/3
0.130
0.130
0.080
0.080
0.130
743/1102/1
0.050
0.050
0.250
743
0.040
0.040 0.180
739
0.050
0.050
0.930
517/2मीन. 1
9 गुड्डीबाई पति कारूलाल गायरी
0.050
0.050
517/1 मीन . 1
10 गोवर्धनलाल पिता शिवलाल गायरी
0.110
0.080
0.080
0.080
597 मीन. 1
मांगीलाल पिता रतनलाल चमार
11
0.030 0.200
0.030
593 मीन. 1
0.050
0.050
0.370
598 मीन. 1
12 गंगाराम पिता नन्दा, सुन्दरबाई बेवा नन्दा, फकीरचन्द्र पिता सालीगराम, देवीलाल पिता गिरधारी , भोनीबाई बेवा वरदा, मोत्याबाई , कलाबाई , कन्चनबाई, अम्बाबाई , कुशालबाई पिता वरदा चमार .
13 गोविन्द कुंवर पति पर्वतसिंह , करणसिंह पिता पर्वतसिंह.
14 जानीबाई बेवा भेरूलाल कुल्म, शिवनारायण पिता भेरूलाल.
15 उंकारलाल , धनराज पिता बापुलाल कुल्मी 16 भेरूलाल पिता किशनलाल चमार
17 रोडसिंह पिता दुलेसिंह राजपूत, रोडसिंह - मागुसिंह
0.250
0.250
0.460
599
0.110
0.110
0.110
605
0.110 0.110
0.110
604
0.060
0.060
591
0.250
0.050
0.070
0.050 467
मीन. 1 1105
0.150 1.100
0.150
626 मीन. 1
18 रामलाल पिता किशोर गुर्जर
0.360 1.910
1.550
कुल योग ..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2741
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं
विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2014
फा.क्र. 25- वि.निर्वा.- 2014-4-610.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82- MP-LA- ( 25/2014 ) , दिनांक 11 अगस्त 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.
जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110 001 नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2014-20 श्रावण, 1936 ( शक)
अधिसूचना
सं. 82- म.प्र.- वि.स.-( 25/2014) -2014 .- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 111 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्वाचन याचिका संख्या 25/2014 ( अम्बिका प्रसाद द्विवेदी बनाम संजय पाठक) जो कि श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी ने श्री संजय पाठक के मध्यप्रदेश विधान सभा के 92 - विजयराघवगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु नवम्बर 2013 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की थी , में दिनांक 8 मई 2014 को दिये गये अधिनिर्णय/ आदेश को प्रकाशित करता है.
आदेश से,
हस्ता./- (बर्नाड़ जॉन )
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110 001 New Delhi , Dated 11th August 2014- 20 Shravana , 1936 ( Saka )
NOTIFICATION
No. 82 - MP - LA/ ( 25/2014 )/2014 .-In pursuance of Section 111 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgment/order of the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur , dated 8th May 2014 in Election Petition No. 25 of 2014 (Ambika Prasad Dwivedi Vs. Sanjay Pathak) filed by Shri Ambika Prasad Dwivedi challenging the Election of Shri Sanjay Pathak from 92-Vijayraghavgarh Legislative Assembly Constituency, held in November 2013 .
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 25/2014
Petitioner :
Ambika Prasad Dwivedi S/o Shri Chandrika Prasad Dwivedi , Aged about 36 years R/ o Village Bamhori , Tah . Barhi , Distt . Katni , M. P.
Versus
Respondent:
Shri Sanjay Pathak , S/ o Shri Satendra Pathak R/ o Village Barmani , Tah . Barhi , Distt. Katni M. P.
ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 , 80-A, 81 OF THE REPRESENTATION OF PEOPLES ACT , 1951
The petitioner named respectfully begs to submit as under :-
1. That, the Election petititoner is challenging the election of Legislative Assembly Madhya Pradesh Constituency No. 92 Vijayraghavgarh , Distt . Katni . the election held in November 2013 against the respondent who declared elected as Member of Legislative Assembly from Vijayraghavgarh constituency No. 92 of the Madhya Pradesh . Mainly on the grounds मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
2742
of corrupt practices as contained under Section 123 of Representation of Peoples ' Act , 1951 . The election of the respondent is vitiated under section 100 , ( 1 ) (b) , ( ii ) (iii) ( iv) of (d) of ( 1 ) of he Representation of People's Act, 1951 .
Verification
I, Ambika Prasad Dwivedi S/o Chandrika Prasad Dwivedi do verify that the contents of this page of the petition are true to my personal knowledge and belief. Signed and verified on this . day of January 2014 .
ORDER
Election Petition No. 25/2014
8-5-2014
Shri V.P. Nema with Shri Harsh Gupta , Advocate for the petitioner.
Shri Shashank Shekhar , Advocate for the respondent.
Heard on I.A. No. 33/2014 , which is an application under Section 109 of the Representation of the People Act, 1951 (R.P. Act) seeking leave to withdraw this petition.
Learned counsel for the petitioner has submitted that since the respondent has already resigned from Vijay Raghawgarh Assembly, District Katni , therefore , therefore , the relief prayed by the petitioner in this petition has already been satisfied and the petitioner may be granted leave to withdraw this petition. Counsel has further submitted that a copy of this application has been supplied to the respondent's counsel.
Learned counsel appearing for the respondent has raised no objection to this application .
[ भाग 1 It reveals from perusal of this application that during the pendency of this election petition , the respondent has resigned from Vijay Raghawgarh Assembly and now he is not the member of Legislative Assembly of Vijay Raghawgarh Assembly. Since respondent is already represented in this petition , therefore , notice of this application is not required to be published in the official gazette as provided under Section 109 (2) of the R.P. Act . Further , since the respondent has already resigned from Vijay Raghawagrh Assembly and relief sought by the petitioner has already been satisfied , therefore , in my opinion , there is no question of bargaining or consideration in this application . further , since the petition is at preliminary stage , there is no need to pass the order on costs to the respondent . Since the respondent has already resigned from Vijay Raghawgarh Assembly and relief sought by the sole petitioner has already been satisfied , in these circumstances , there is no possibility of substitution of any other person in place of the petitioner to contest this election petition , therefore , there is no need to publish notice of this application in the official gazette as provided under Section 110(3 ) of the R.P. Act .
In view of the above , I.A. No. 33/2014 is allowed . The petitioner is permitted to withdraw this election petition.
Consequently , this election petition is hereby dismissed as withdrawn . The office is directed to sent a report to the Election Commission in compliance of Section 111 of the R.P. Act .
Sd./- (G. S. SOLANKI) Judge .
By Order, Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India.
2743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2010
क्र. एफ. 8-2-2010 - तेईस- यो.आ . सां. राज्य शासन विश्वविद्यालयों में स्वैच्छिक संगठनों से जुड़े विषयों पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करता है: -
1. छात्रवृत्ति का नाम. - स्वैच्छिक संगठनों से जुडे विषयों पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति.
2. उद्देश्य. - यह छात्रवृत्ति स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि क्षेत्रों में किये गये कार्यों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने तथा उनके द्वारा किये गये नवाचारी कार्यक्रमों के अध्ययन एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान हेतु विश्वविद्यालयों/ मान्य अध्ययन केन्द्रों में शोध कार्य हेतु दी जायेगी .
3. संख्या.- प्रतिवर्ष पांच शोधार्थियों को छात्रवृत्ति दी जायेगी.
4. शोध राशि.- शोधार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि के बराबर राशि दी जायेगी. वर्तमान में यह राशि रुपये 8000/ - प्रतिमाह है तथा वर्ष में दो किश्तों में दी जाती है.
5. चयन प्रक्रिया. - छात्रवृत्तियों का चयन आयुक्त, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा नामांकित दो प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि तथा राज्य शासन द्वारा नामांकित सामाजिक विज्ञान संकाय के 3 विषय विशेषज्ञ होंगे . चयन हेतु विभिन्न शोधार्थियों द्वारा शोध केन्द्रों से अग्रेषित किये गये आवेदनों पर समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा. छात्रवृत्ति के संबंध में व्यापक प्रचार- प्रसार भी समाचार - पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से किया जायेगा.
6. पात्रता.- 6.1 छात्रवृत्ति ऐसे उम्मीदवारों को दी जायेगी जो म. प्र. के मूल निवासी हो तथा जिन्होंने पी.एच.डी. के लिये शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य म. प्र . के किसी भी शोध संस्थान में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरान्त पंजीयन किया हो एवं पंजीयन प्रमाण - पत्र वि. वि. द्वारा जारी किया गया हो.
6.2 स्नातकोत्तर उपाधि में म. प्र. विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों.
6.3 मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो जिसका प्रमाण- पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो.
6.4 उम्मीदवार का विश्वविद्यालय में पंजीयन दिनांक 1 नवम्बर 2009 के बाद हुआ हो.
7. अन्य शर्तें. - 7.1 छात्रवृत्ति शोध उपाधि समिति की स्वीकृति तिथि से 3 वर्ष तक अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा किये जाने के दिनांक तक, जो पहले हो, देय होगी.
7.2 छात्रवृत्ति धारक जिस शोध कार्य के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, उसके लिये कोई अन्य छात्रवृत्ति/ वजीफा प्राप्त नहीं करेगा. यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को पूर्व से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिये ऐसी छात्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी , अर्थात् एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी.
7.3 छात्रवृत्ति का नवीनीकरण विश्वविद्यालय /केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष किया जावेगा . नवीनीकरण के लिये मुख्य शर्तें नियमित एवं संतोषजनक उपस्थिति एवं उत्तम आचरण होना अनिवार्य होगा. शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन छात्र को निर्देशक जन अभियान परिषद् तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजना अनिवार्य होगा . इसके बाद ही अगले वर्ष के लिये छात्रवृत्ति देय होगी.
2744
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
[भाग 1 7.4 छात्रवृत्ति का नवीनीकरण उक्त आधार पर किया जाकर बजट की मांग संबंधित विश्वविद्यालय /केन्द्राध्यक्ष द्वारा कार्यपालक निदेशक, जन अभियान परिषद् से की जायेगी . जो आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्ष द्वारा कार्यपालक निदेशक जन अभियान परिषद् से की जायेगी जो आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्षों को आवंटित की जायेगी. आगामी नवीनीकरण उपेक्षित विवरण एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त होने पर किया जा सकेगा. ऐसे सभी मामले जिनकी व्यवस्था इन नियमों में न हो , में आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा.
8. संवितरण अधिकारी.-यह छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष म. प्र. जन अभियान परिषद् ( योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग , म. प्र. शासन ) की ओर से वितरित की जायेगी.
भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2010
क्र. एफ- 8-3-2010 -तेईस - यो. आ. सां. स्वैच्छिक संगठनों की पंचायत दिनांक 12 अक्टूबर 2009 में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा पुरूस्कारों की स्थापना " प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय पुरूस्कारों की स्थापना" म. प्र. जन अभियान परिषद् ( योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग , मध्यप्रदेश शासन) के अन्तर्गत " मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरूस्कार एवं मुख्यमंत्री जिला स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरूस्कार " स्थापित एवं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया प्रस्तावित है.
1. सम्मान का नाम.-( 1 ) मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरूस्कार, एवं ( 2 ) मुख्यमंत्री जिला स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरूस्कार.
2. उद्देश्य.-यह सम्मान समाज में विकास के सभी क्षेत्रों में स्वैच्छिकता सामाजिक सद्भाव, समरसता, जागरूकता लाने तथा श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा.
3. संख्या.-यह सम्मान राज्य स्तर पर " तीन " एवं जिला स्तर पर एक- एक संगठन को प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा. यह एकल सम्मान होगा अर्थात् यह संयुक्त रूप से नहीं दिया जायेगा.
4. सम्मान की प्रस्तावित राशिः-
क्र.
पुरूस्कार का प्रकार
पुरूस्कारों का नाम
पुरूस्कारकी राशि (रु.में)
प्रथम पुरूस्कार
1. मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरूस्कार
द्वितीय पुरूस्कार
तृतीय पुरूस्कार
एकल पुरूस्कार
2 मुख्यमंत्री जिला स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरूस्कार
5. पात्रता.-यह सम्मान ग्रामीण विकास , सामाजिक न्याय , शिक्षा , स्वच्छता , स्वास्थ्य, नशामुक्ति, भूमि, जल संरक्षण एवं संवर्धन , वृक्षारोपण एवं पर्यावरण तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु समाज में हुए श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान करने वाले संगठन को दिया जायेगा.
6. अन्य शर्तें.- सम्मान के लिए प्रदेश के सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों से सम्मान हेतु अनुशंसा/नामांकन की प्रविष्टियां आमंत्रित की जायेंगी .
7. चयन प्रक्रिया.- सम्मान के लिये प्रतिवर्ष उच्च स्तरीय निर्णायक मण्डल का गठन मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जायेगा. निर्णायक मण्डल में राज्य स्तरीय पुरूस्कार हेतु एक समिति गठित की जायेगी जिसके अध्यक्ष को राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति में 5 स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण विकास , सामाजिक न्याय , शिक्षा , स्वास्थ्य, वन, ऊर्जा विकास तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों के प्रमुख सचिव होंगे. कार्यपालक निदेशक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् समिति के सदस्य सचिव रहेंगे. जिला स्तरीय पुरूस्कारों हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर अध्यक्ष , 5 स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं उक्त विभागों के जिला प्रमुख 2745 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
रहेंगे . मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् के जिला समन्वयक् को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है . सदस्यों को आमंत्रण तथा बैठक के संयोजन की कार्यवाही कार्यपालक निदेशक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् ( योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग , मध्यप्रदेश शासन ) द्वारा की जायेगी .
8. बजटः -
क्र.
पुरूस्कार का प्रकार
कुल राशि पुरूस्कारों का नाम
पुरूस्कारों की संख्या
पुरूस्कार की राशि (रु.में)
1
प्रथम पुरूस्कार
1
द्वितीय पुरूस्कार
1 मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरूस्कार.
1
तृतीय पुरूस्कार
50
एकल पुरूस्कार
2 मुख्यमंत्री जिला स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरूस्कार.
53
योग ..
59,00,000 पुरूस्कार के चयन के लिए चौदह सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन किया जायेगा. कोरम के लिए सात सदस्यों की उपस्थिति एवं निर्णय में सहभागिता आवश्यक होगी.
सम्मान के चयन का मापदण्ड संबंधित क्षेत्र में उच्च कोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, नवाचार तथा असंदिग्ध एवं निरपवाद योगदान रहेगा. चयन के समय अनुशंसित संगठन का सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य है. सम्मान हेतु अनुशंसित प्रविष्टि के समग्र रचनात्मक अवदान पर विचार किया जायेगा.
निर्णायक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रविष्टियां/अनुशंसाओं के अतिरिक्त निर्णायक मण्डल स्वविवेक से अन्य नामों पर विचार हेतु स्वतंत्र होगा.
यदि निर्णायक मण्डल सम्मान के लिए किसी भी संगठन को उपयुक्त नहीं पाता है तो उस वर्ष यह सम्मान किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा.
इस पुरूस्कार से एक बार सम्मानित संगठन को पुनः यह सम्मान प्रदान नहीं किया जा सकेगा. निर्णायक मण्डल सर्वसम्मति से निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा. निर्णायक मण्डल द्वारा अनुशंसित संगठन से सम्मान ग्रहण करने के लिए सहमति प्राप्त की जावेगी.
निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही यह सम्मान घोषित किया जायेगा. घोषणा के पूर्व की सभी कार्यवाही गोपनीय रहेगी.
सम्मान घोषित हो जाने के बाद, सम्मानित संगठन द्वारा इसे स्वीकार न किये जाने पर उस वर्ष किसी अन्य को यह सम्मान नहीं दिया जासकेगा.
विशिष्ट परिस्थितियों में यदि निर्णायक मण्डल सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असमर्थ रहता है और एक से अधिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में शासन को निर्णय लेने का अधिकार होगा .
संवितरण अधिकारी.-यह सम्मान प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् ( योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन ) की ओर से वितरित किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
2746
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 10 जून 2014
प्र. क्र. 4- अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30. सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
4.100
गंज
राजनगर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर .
ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेल के निर्माण हेतु.
(2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
छतरपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014
प्र. क्र. 5- अ- 82-2013-14. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30. सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
0.555
दौनी
लवकुशनगर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा (11 एवं 12 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
महोबा खजुराहो नई बड़ी रेल लाइन हेतु भूमि अर्जन ( पूरक ) .
अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 18 जुलाई 2014
प्र. क्र. 07- अ- 82 - भू-अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.172 विदिशा विदिशा दल्लाखेड़ी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.
बर्रो सिंचाई योजनांतर्गत लघु नहर आर.एम. 7 के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
विदिशा, दिनांक 30 जुलाई 2014
प्र. क्र. 09 - अ- 82 - भू-अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने वर्णित प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(2)
(3)
(1)
(4)
0.137 विदिशा
देवली
कुरवाई
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई.
लोक निर्माण विभाग द्वारा देवली से बरेठ वाया ठर्रका टीकोद मार्ग के निर्माण के अन्तर्गत.
विदिशा , दिनांक 12 अगस्त 2014
प्र. क्र. 07 - अ- 82-2013-14 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 2748
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
[भाग 1 अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
0.418 विदिशा
इकोदा
कुरवाई
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई.
बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत बीना कुरवाई सिरोंज मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन काकार्य.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 26 जुलाई 2014
क्र. 695- भू.अ.अ. - 2013-14-प्र. क्र.-03-अ- 82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन
ग्राम/नगर
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) (2)
पटेरा
दमोह
0.52
कुल भूमि
इमलिया रावत
योग .. 0.52
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) जिला दमोह.
बधां- इमलिया रावत मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , हटा जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भवन/सड़क ) दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
दमोह, दिनांक 1 अगस्त 2014
क्र. 718 - भू.अ.अ. - 2013-14- प्र. क्र. 4 अ-82-वर्ष 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के भाग 1 ]
2749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन जिला
ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1) (2)
(3)
पटेरा
दमोह
भूमि 0.58
मुआरी
भूमि 0.27
हरदुआ घाट
योग .. 0.85
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर.
हरदुआ- मुआरी मार्ग में ब्यारमा नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 22 अगस्त 2014
पृ. क्र. 6205 - जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) सिवनी
0.40 सिवनी
पायली प.ह.नं. 18/36 रा.नि.मं. छपारा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सिवनी.
बखारी पायली सादक सिवनी मार्ग में बैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग में अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
2750
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
पृ. क्र. 6505 - जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
सिवनी सिवनी
0.46
बखारी प.ह.नं. 1 रा.नि.मं. बड़ोल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सिवनी.
बखारी पायली सादक सिवनी मार्ग में बैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग में अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
पृ. क्र. 6505 - जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) सिवनी
0.20 केवलारी दुधिया प.ह.नं. 9 रा.नि.मं. पलारी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सड़क निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग क्र. 1 .
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
पृ. क्र. 6205 - जि.भू.अ.- 2014. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , 2751
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
(4)
1.35 सिवनी केवलारी मोहगांव प.ह.नं. 14 रा.नि.मं. उगली.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी.
दलाल नाला जलाशय निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी / अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 25 अगस्त 2014
प. क्र. 1018 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा-11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वितरण जिला
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
रीवा
6.236 गुढ़
भटिगवां- 469
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा म प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2752
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
प. क्र. 1020- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है
भूमि का वितरण जिला
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4)
2.876 (1) रीवा
गुढ़
खोखरा- 143
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा म प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1022 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वितरण जिला
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (1)
(2)
(3)
रीवा
10.794 गुढ़
दादर- 264
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
प. क्र. 1024- प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वितरण जिला
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
3.241 रीवा
गुढ़
धौरहरा- 304
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा , म प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी.एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 29 अगस्त 2014
क्र. 6152- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की उपधारा -4 की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
0.055 ब्यावरा झरखेड़ा
राजगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ .
झरखेड़ा तालाब की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1 2754
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
राजगढ़ , दिनांक 1 सितम्बर 2014
क्र. 6213-14- भू-अर्जन-2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इनके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2)
(3)
(5)
(1)
(4)
0.094
राजगढ़
पानखेड़ी
खिलचीपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
योग .. 0.094
चान्दतलाई तालाब के नहर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन ( पूरक) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 30 अगस्त 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 365 भू-अर्जन-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) (2)
(3)
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4)
(1)
0.205
सतना अमरपाटन बरेंह चौहान
कार्यपालन यंत्री, ना. वि . संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म. प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नगर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
2755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 366 भू-अर्जन-14 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (2)
(4) (1)
(3)
8.298
असरार
रामपुरबाघेलान
सतना
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10 - पत्र क्र. 367 भू-अर्जन-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(3)
(1)
(4)
4.200
मझियार
रामपुरबाघेलान
सतना
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 368 भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके 2756
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(3)
(4) (1)
5.272 सतना अमरपाटन उमराही मथुरियान
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 369 भू- अर्जन-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग
(3)
(4) (1) (2)
10.450 सतना अमरपाटन उमराही बिहारीराम
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 370 भू-अर्जन-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(2)
(3)
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4) (1)
0.300 सतना अमरपाटन गड़ौली
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
2757
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 371 भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) (2)
(3)
(4) 3.845 रामपुरबाघेलान खेरिया कोठार
सतना
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 372 भू- अर्जन-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1)
(4) 3.979
(3) भड़ारी
(2) रामपुरबाघेलान
सतना
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 373 भू-अर्जन-14 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(4) 7.415
(3) बीदा
(2) रामपुरबाघेलान
(1) सतना
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र .
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
2758
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 374 भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1)
(3)
(2)
(4)
8.700 रामपुरबाघेलान इटमा कोठार
सतना
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र .
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 375 भू- अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(3)
(2)
(4) (1)
6.626
सोनौरा
रामपुरबाघेलान
सतना
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र .
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भू- अर्जन - प्र.क्र . एफ. 10- पत्र क्र. 376 भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी भाग 1 ]
2759
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) (2)
(4)
(3)
सेमरा
8.992 रामपुरबाघेलान
सतना
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10 - पत्र क्र. 378 भू- अर्जन-14 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(3)
(4) (1)
सतना
13.768 मैहर
जमताल
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 379 भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जतीय रकबा (हेक्टर में) लगभग
(3)
(4) (2)
(1)
8.528 सतना उचेहरा महराजपुर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन संभाग सतना, जिला सतना म.प्र.
महराजपुर बांध निर्माण हेतु.
2760
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 380 भू-अर्जन-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में ) (2)
(3)
(1)
(4) सतना नागौद
23.359
उमरी बृजनंदन
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग नागौद, सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 381 भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में)
(3)
(4) (1) (2)
2.373 नागौद
गजना बधाव
सतना
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग नागौद सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
2761
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 382 भू-अर्जन-14. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में ) (2)
(4) (1)
(3)
11.809 नागौद
सतना
इटमा उबारी
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग नागौद सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 383 भू- अर्जन-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में ) (4) (2)
(3)
(1)
सतना नागौद
17.816
पवड्या
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग नागौद सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 384 भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 2762
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
[भाग 1 आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
3.190 सतना नागौद बधाव उबारी
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग नागौद सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 385 भू- अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में ) (2)
(3)
(1)
(4)
6.346 सतना नागौद
अंतरवेद
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग नागौद सतना जिला म.प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 29 जनवरी 2014
क्र. एफ 60 - भू-अर्जन- 29-1-14 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम-जमनातोर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.200 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे . में) (2) 0.200 0.200
(1) 10/2 निजी खाता भूमि योग रकबा :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- भिलसांय तालाब योजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 23 मई 2014
प्र. क्र. 150- अ-82 वर्ष 2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील - पवई
(ग) ग्राम- इटांय
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.00 हेक्टर.
खसरा नंबर
भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
(3) 383
0.11
निजी भूमि
0.14
384
निजी भूमि
0.02
385
निजी भूमि 386
0.09
निजी भूमि 378
0.01
निजी भूमि
0.02
377
निजी भूमि
0.01
376
निजी भूमि
0.02
375
निजी भूमि
0.14
374
निजी भूमि
0.08
373
निजी भूमि
0.04
372
निजी भूमि 371
0.02
निजी भूमि
0.01
369
निजी भूमि
0.03
367
निजी भूमि 365
0.19
निजी भूमि
0.04
366
निजी भूमि
0.14
355
निजी भूमि
0.14
354
निजी भूमि
0.03
353
निजी भूमि 352
0.02
निजी भूमि
0.12
356
निजी भूमि
0.04
478
निजी भूमि
0.13
482
निजी भूमि
0.14
483
निजी भूमि
0.22
484
निजी भूमि
0.01
485
निजी भूमि
0.07
528
निजी भूमि
0.15
529
निजी भूमि 530
0.10
निजी भूमि 2764
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
(3)
(2)
(1)
532
0.03
निजी भूमि
0.01
533
निजी भूमि
0.05
534
निजी भूमि
0.04
535
निजी भूमि 536
0.12
निजी भूमि
0.06
537
निजी भूमि
0.09
538
निजी भूमि 539
0.03
निजी भूमि
0.12
576
निजी भूमि
0.01
544
निजी भूमि
0.23
574
निजी भूमि 573
0.08
निजी भूमि
0.01
636
निजी भूमि 572
0.08
निजी भूमि
0.04
545
निजी भूमि 568
0.14
निजी भूमि
0.06
569
निजी भूमि 566
0.07
निजी भूमि
0.14
567
निजी भूमि 638
0.13
निजी भूमि
0.01
637
निजी भूमि 640
0.01
निजी भूमि 563
0.13
निजी भूमि
0.05
564
निजी भूमि 565
0.08
निजी भूमि
0.10
562
निजी भूमि
0.08
561
निजी भूमि
0.14
480
निजी भूमि
0.04
571
निजी भूमि 575
0.06
निजी भूमि
0.06
379
निजी भूमि 481
0.07
निजी भूमि
0.08
477
निजी भूमि
0.05
476
निजी भूमि
0.01
577
निजी भूमि
0.07
639
निजी भूमि
0.01
332/1
निजी भूमि
0.11
479
निजी भूमि
0.02
527
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 5.00
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 151 - अ-82 वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग) ग्राम- कृष्णगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.19 हेक्टर .
खसरा नंबर
भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(3) (1)
4434
0.08
निजी भूमि
0.21
4433
निजी भूमि 4463
0.15
निजी भूमि
0.02
4462
निजी भूमि 4464
0.09
निजी भूमि
0.02
4423
निजी भूमि
0.33
4465
निजी भूमि 4467
0.06
निजी भूमि
0.24
4470
निजी भूमि 4475
0.01
निजी भूमि 4469
0.29
निजी भूमि 4494/2
0.02
निजी भूमि
0.01
4496/1
निजी भूमि 4468
0.03
निजी भूमि
0.11
4700
निजी भूमि
0.14
4701/1
निजी भूमि
0.16
4701/2
निजी भूमि 4702
0.25
निजी भूमि 4488
0.08
निजी भूमि
0.03
4495/1
निजी भूमि भाग 1 ]
2765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
(3)
(2)
(1)
0.12
4490
निजी भूमि
0.38
4489
निजी भूमि 4696
0.34
निजी भूमि
0.14
4495
निजी भूमि
0.17
4697
निजी भूमि 3524
0.01
निजी भूमि
0.02
3519
निजी भूमि 3522
0.04
निजी भूमि 3521
0.01
निजी भूमि 3518
0.05
निजी भूमि 3526
0.02
निजी भूमि 3511
0.03
निजी भूमि 3535
0.09
निजी भूमि
0.04
3537/1
निजी भूमि पन्ना, दिनांक 12 अगस्त 2014
प्र. क्र. 154- अ-82 वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- देवरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-90.14 हेक्टर.
खसरा नंबर
0.20
3536
निजी भूमि 3539/1
0.15
निजी भूमि
0.04
3539/2
निजी भूमि
0.03
3539/3
निजी भूमि
0.06
3538
निजी भूमि 3540
0.18
निजी भूमि
0.02
3533
निजी भूमि
0.23
3531/1
निजी भूमि
0.12
3532/1
निजी भूमि
0.06
3532/2
निजी भूमि
0.04
3530
निजी भूमि 3528
0.03
निजी भूमि 3523
0.13
निजी भूमि
0.11
3531/2
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 5.19
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है.
भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हे. में)
(3) (1)
(2)
11
0.76
निजी भूमि 10/1
0.04
निजी भूमि 10/2
0.65
निजी भूमि 25
0.27
निजी भूमि 21
0.22
निजी भूमि 8
0.48
निजी भूमि
0.80
6/1
निजी भूमि 6/2
0.80
निजी भूमि
0.24
2
निजी भूमि 3
0.14
निजी भूमि 4
0.40
निजी भूमि
0.24
5
निजी भूमि
1.95
50
निजी भूमि
0.97
49
निजी भूमि
0.87
48
निजी भूमि 46
0.90
निजी भूमि 33
0.03
निजी भूमि 45
0.50
निजी भूमि 47
0.13
निजी भूमि
6.08
53
निजी भूमि
0.15
81/1
निजी भूमि
0.25
55/1
निजी भूमि 58
0.30
निजी भूमि
0.34
57
निजी भूमि
0.16
66
निजी भूमि 2766
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
(2)
(3) (1)
67
0.79
निजी भूमि 68
0.66
निजी भूमि
0.27
64
निजी भूमि 63
0.27
निजी भूमि
0.50
62
निजी भूमि
1.66
59
निजी भूमि 71
0.55
निजी भूमि 72
0.57
निजी भूमि 74
0.18
निजी भूमि
0.55
69
निजी भूमि 70
1.60
निजी भूमि
0.27
73
निजी भूमि 75
0.12
निजी भूमि
0.36
78
निजी भूमि 115
1.56
निजी भूमि 116
0.10
निजी भूमि 113
0.02
निजी भूमि
0.54
152
निजी भूमि 151
0.69
निजी भूमि
0.90
150
निजी भूमि
0.04
154
निजी भूमि 109
0.20
निजी भूमि 120
0.46
निजी भूमि 121
0.59
निजी भूमि 122
0.13
निजी भूमि
0.08
123
निजी भूमि 125
3.12
निजी भूमि
0.25
126
निजी भूमि
0.51
127
निजी भूमि 131
0.63
निजी भूमि 132
0.18
निजी भूमि 133
0.14
निजी भूमि 135
0.13
निजी भूमि
1.04
136
निजी भूमि
0.50
137
निजी भूमि
0.06
138
निजी भूमि
0.13
139
निजी भूमि
0.15
141
निजी भूमि
0.03
143/1/1
निजी भूमि
0.40
144/1
निजी भूमि
0.98
145
निजी भूमि
0.40
146
निजी भूमि
0.30
147
निजी भूमि
0.92
117
निजी भूमि 118
0.76
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.40
156
निजी भूमि 149/1
0.01
निजी भूमि 157/1
0.16
निजी भूमि
0.16
159
निजी भूमि 148
0.80
निजी भूमि 165/1
0.05
निजी भूमि
0.13
242/1
निजी भूमि 243
0.01
निजी भूमि 241/1
2.25
निजी भूमि
0.50
336
निजी भूमि 333
0.09
निजी भूमि
0.09
334
निजी भूमि 352
0.08
निजी भूमि
0.15
338
निजी भूमि
0.20
337
निजी भूमि 339
0.25
निजी भूमि
0.55
341
निजी भूमि 343
0.80
निजी भूमि
0.32
344
निजी भूमि 345
0.20
निजी भूमि 348
0.68
निजी भूमि
0.51
346
निजी भूमि 347
0.02
निजी भूमि 356
0.06
निजी भूमि 361
0.10
निजी भूमि 112
0.03
निजी भूमि
0.21
624
निजी भूमि 640/1
0.68
निजी भूमि 640/2
0.68
निजी भूमि
0.09
641/1
निजी भूमि
0.10
641/2
निजी भूमि 643
0.30
निजी भूमि
0.27
645
निजी भूमि 646
0.72
निजी भूमि
0.32
647
निजी भूमि
0.16
648
निजी भूमि 649
0.14
निजी भूमि
0.54
654
निजी भूमि
0.75
664
निजी भूमि 665
0.30
निजी भूमि
0.30
663
निजी भूमि 668
0.34
निजी भूमि
0.76
669/2
निजी भूमि 846/1
0.13
निजी भूमि 846/2
0.14
निजी भूमि
0.69
847
निजी भूमि 848
0.42
निजी भूमि 2767
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.21
851/1
निजी भूमि 850
0.05
निजी भूमि 852/1
0.38
निजी भूमि 852/2
0.37
निजी भूमि
0.50
853/1
निजी भूमि
0.50
853/2
निजी भूमि
0.02
842/1
निजी भूमि
0.01
842/2
निजी भूमि
0.50
841
निजी भूमि
0.15
839
निजी भूमि
1.06
856
निजी भूमि
0.30
857
निजी भूमि
0.55
858
निजी भूमि
1.52
855/1
निजी भूमि
0.80
855/2
निजी भूमि
0.66
861
निजी भूमि 860
0.37
निजी भूमि
0.40
859
निजी भूमि
0.25
864
निजी भूमि
0.60
865
निजी भूमि 866
0.50
निजी भूमि
0.11
867
निजी भूमि 153
0.25
निजी भूमि 863
1.22
निजी भूमि
1.10
639
निजी भूमि
1.01
638
निजी भूमि
0.50
635
निजी भूमि 634
0.60
निजी भूमि
0.05
633
निजी भूमि
0.20
690
निजी भूमि
0.15
691
निजी भूमि
0.02
689/1
निजी भूमि
0.46
689/2
निजी भूमि
0.46
689/3
निजी भूमि
0.46
689/4
निजी भूमि
0.20
692
निजी भूमि
0.24
693
निजी भूमि
0.49
697
निजी भूमि
0.87
696
निजी भूमि
0.07
688
निजी भूमि
0.16
698
निजी भूमि
0.17
700
निजी भूमि
0.09
703
निजी भूमि
0.01
702
निजी भूमि
0.04
704
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.04
705/1
निजी भूमि 705/2
0.10
निजी भूमि
0.10
705/3
निजी भूमि
0.15
828
निजी भूमि
0.19
826
निजी भूमि
0.13
827
निजी भूमि 825
0.04
निजी भूमि
0.09
824
निजी भूमि
0.04
885
निजी भूमि
0.16
886
निजी भूमि
0.07
823
निजी भूमि
0.04
888
निजी भूमि
0.18
887
निजी भूमि
0.18
822
निजी भूमि
0.08
821
निजी भूमि
0.02
820
निजी भूमि
1.21
969
निजी भूमि
0.53
934
निजी भूमि
1.15
967
निजी भूमि
0.48
966
निजी भूमि
0.60
982
निजी भूमि 983
0.58
निजी भूमि 984
0.23
निजी भूमि
0.15
980/1
निजी भूमि
0.14
980/2
निजी भूमि
1.45
972
निजी भूमि
0.43
975
निजी भूमि 976
0.10
निजी भूमि 977
1.50
निजी भूमि 978
0.09
निजी भूमि
0.17
979
निजी भूमि
0.20
1042
निजी भूमि
0.06
1083/2
निजी भूमि
0.92
1085
निजी भूमि
0.01
694
निजी भूमि
0.42
642
निजी भूमि
0.05
349
निजी भूमि
0.15
707
निजी भूमि 981
0.01
निजी भूमि 968
0.25
निजी भूमि 851/2/1
0.11
निजी भूमि 851/2/2
0.04
निजी भूमि 851/2/3
0.06
निजी भूमि 851/3
0.21
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .90.14 2768
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 25 अगस्त 2014
प्र. क्र. 6305- जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- घन्सौर रा. नि. मं. , धनौरा
( ग) ग्राम- देवरीटीका प. ह. नं. 123/52
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा अशासकीय भूमि
(हे. में)
(2)
(1)
586
0.08
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घन्सौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 सितम्बर 2014
क्र. 6829 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ग्राम- मेढावानी, प. ह . नं. 37,
ब. नं. 233 , रा. नि. मंडल- चौरई.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 07.225 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित
खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
314/2
0.068
0.322
315/2, 316
0.208
317/1 , 325/2
320/1
0.004
0.034
323/1 , 324/1 , 327/1
321, 322
0.312 साज-01, महुआ-03 344/2 , 344/3 , 345
0.358 महुआ-01, पलाश-01
0.252
343, 344/1
0.144
275/1
0.322
280/1 , 281/1
0.008
347/1, 348
0.304
280/2, 281/2
275/2
0.168 भिलमा-01 , साज-06, नीसा-01. 276/1
0.016
266 , 267, 268
0.252 साज-01 , महुआ-01
0.012
378 , 381 , 383/9 भाग 1 ]
2769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
(2)
(1)
383/15
0.144
383/27
0.042
373/1-2
0.049 चार -02 264/3
0.166 सीताफल-01 261/3-4-5
0.132 आम-02 259/5-6-7
0.086 जमरासी -01 ,
साज-03 .
0.006
259/1-2-3
259/4
0.004 महुआ-01 258, 374
0.118 लेंडिया-02 , गंधेला-1 , गुरार -01.
379
0.032
380/1 , 382/1 , 383/8क 0.348 चार -02, मुंडी-01 , महुआ-01 , बिजा-02, गुरार-01 , नीम -01 .
383/30
0.098 चार -02, नीम-01 383/29
0.190 रूनजा -01 386
0.008 रूनजा -02, बबूल-2,
लेंडिया-03 .
383/12
0.004
383/26
0.148
385/1
0.062 साज -01 241
0.058 खैर-02 , लेंडिया-03 .
239/2
0.113
385/2
0.020
385/4
0.041
0.040
385/5क
246/1
0.008
0.138
244/1 , 245 , 385/5ख
246/2
0.054 लेंडिया-03 , तिनसा-01. 244/2 , 383/16
0.147 जमरासी -01 , हिररा-01 .
248
0.032
0.140 साज-01 238/3, 239/3
0.098
244/3, 383/34
0.072
244/4, 383/35
240
0.097
235/1
0.052
236/1
0.068
383/7
0.202
236/2
0.060
391/2
0.132 सीताफल-18,
बबूल -02 .
393
0.146
(1)
(2)
396/1
0.300 नीम -01 396/2
0.208
396/3
0.198 चार-04
0.190
396/4, 397/2
397/3 , 398/3
0.098 साज-03 , गंधेला -01 398/4
0.060 गंधेला-01 , चार-02 383/4-20-22
0.004
0.028
392/1, 392/4
योग .. 07.225 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 6830 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई 2770
(ग) नगर/ग्राम- उदादौन, प. ह. नं. 38, ब. नं. 008, रा. नि. मंडल-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 03.865 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
प्रस्तावित खसरा नंबर (1)
0.048
498/2 , 3 , 4 , 499/6-4 , 501/ 2-3 , 502/2 , 503/2 , 504
501/1 , 502/1 , 503/1
0.548 महुआ -3, गधीला -1 , पलाश -1
0.202
499/3क
490
0.178 गधीला-2, साज -1 491/4-5 , 492/3
0.352 खसई -1 , साज -1 , पलाश -2, खैर -2. 491/7
0.024 पलाश -5 493
0.153
491/3-8
0.242 साज-2 491/10
0.048 गधीला-1 , पलाश -3,
खैर-1 .
484
0.360 पलाश-1 494/16ख
0.088
494/13
0.028
0.288
395/6क, 494/2क
494/5
0.081
494/4, 495
0.308 गधीला-1 , खैर-1
0.129
373/1 , 377/2
351/1 , 352/1 , 370/5 , 371 0.390
373/2, 377/3
0.304 महुआ-1 , गुरार-1 , लेंडिया-2.
0.094
491/1
योग 03.865 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
[भाग 1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. (3)
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 6831 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-चौरई
(ग) नगर/ग्राम- नवेगांव मकरिया, प. ह. नं. 36 , ब. नं. 218 , रा. नि. मंडल-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 03.148 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
0.038
138
142
0.216 चार-1 121/1
0.076
44/5 ग , 53/4 , 55/3 , 56/3 0.034
44/5ख, 53/4ख , 55/2, 56/2 0.202
44/5क, 53/4क, 55/1 , 56/1 0.162 पलाश -1 53/5, 57
0.326 हडुआ-1 , गधीला-2, पलाश-9 .
भाग 1 ]
2771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
(2)
(1)
81/1
0.264
0.008
62/2, 81/3
30/4 , 63/1 , 81/2
0.156 सेमर -1 , बबूल -1 62/3
0.087
0.020
30/3
62/1
0.004
32/2
0.071 साज -1 , भेड़ा-1 29/3
0.026
33/1
0.080 साज-3 32/1
0.092 खैर -1 , भेड़ा -1
0.110 साज -1 33/2 , 36
0.068 आवला -1
0.188
25/3 , 27 , 37/2 , 38 , 39, 26/1
31/5 , 28/5 , 29/7
0.146 खैर -1 , भेड़ा -1 24/5-6
0.058
0.058
24/1 , 24/2
0.032
28/2, 29/4
40/1
0.028
40/2
0.076
20/4, 23
0.164 पलाश -2, गधीला-1 , लेंडिया-2, हडुआ-1
0.202 गधीला-1 17, 18
0.148
16 , 19 , 20/3
0.008
9 , 10, 11 , 12, 13 , 13,
14, 15/2
योग 03.148 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03 चौरई , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 6832 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- पलटवाडा, प. ह. नं. 36, ब. नं. 260 , रा. नि. मंडल-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 10.646 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा
(हे . में)
(2)
खसरा नंबर (1)
24/6
0.128
0.438 पलाश-01 21/18 , 35/11
0.028
21/8 , 23/9 , 35/9
0.238
21/2, 23/2 , 35/2
0.138
21/15 , 23/10 , 35/10
21/12, 23/10, 35/9
0.138 गंधीला-01, बबूल-01 275/5 , 276/4, 279/4
0.056 महुआ-01
0.504
275/9
0.062
21/21 , 23/15 , 35/9
0.004
21/3 , 23/3 , 35/3
0.028 उमर -01 21/4 , 23/3 , 23/4 , 35/4
0.016
21/16 , 21/17 ,
23/11 , 23/12
20/2, 35/7
0.348 साज-02 , आवंला-01 20/1
0.198
20/4
0.036 पलाश-01 , नीम-01
0.338
37/1 , 37/2, 38 / 3-4, 332/4, 333/2 2772
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
(2)
(1)
0.282 गुरार-01 , पलाश-02 37/2क , 38/4,
332/2, 333/3
38/9
0.016
38/12, 333/1
0.374 बेर-04, बेहडा-02
ककई -02, साज-01 ,
पलाश-07 , खैर-01 ,
छिन्द-01 ,
0.096
38/17 , 333/4
0.106
38/15, 333/2
334/2
0.202
0.206
38/18 , 333/5 , 334/3
334/1 , 335 , 336
0.336 बबूल -02,
सीताफल-01 372/12 , 372/13
0.372 गुरार -01 , बेर-01 ,
पलाश-01
0.264
372/14 , 372/15
0.060
371/3 , 372/3
373/6
0.532
0.368
305/2 , 389 , 390
373/8
0.048
0.008
309/1 , 310/1 , 311/1 ,
0.008
306/2 , 307/3 , 308/3 , 373/2
0.256 पलाश-01 309/2 , 310/2 , 311/2
305/3, 387/2 , 388
0.372 सागौन -04, साज-01 , बेर-01 , खमेर-01 386
0.072
0.412
398/23क
275/11 , 276/8 , 279/3 0.042बबूल -01 275/4, 276/3
0.116 सागौन-01 ,
बासबेडा-01 398/26
0.240 शुबबूल-03
0.466
412/2 , 419 , 420
0.016
274/3
0.336
270/2, 271/2 , 271/3 ,
273/2-3
0.042
270/3 , 271/3 , 272/3
265/1 , 265/3 , 269
0.164 साज-07, पीपल-01 , अस्तो-01 , पलाश-01 265/2, 268
0.416 साज -01 , बेर -01 266/1 , 267/1
0.348 पलाश-01 , साज-02
0.382 साज -05 266/2, 267/2
254/5
0.016
254/6
आधाशीशी-02, 0.042 हडुआ-01 , खैर-01 , 253/2
0.012
[भाग 1
(2)
(1)
237/1 , 237/2
0.312 साज -08 , गुरार-01
0.226 तिनसा-04 219/1-2 , 235/2-3
252/4
0.024
209/14
0.036 हडुआ-01 209/7 ग
0.104 तिनसा-03 , दैयन-01
0.108
208/6, 209/7ख
0.110 बेहडा-01 , तिनसा-02 208/8 , 209/15
योग 10.646 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 6833 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा 2773
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(ख) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम सिरेगांव , प. ह. नं. 17, ब. नं. 288, रा. नि. मंडल- चौरई
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 03.008 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.072
808/12क
0.120
808/13
0.132
808/14, 808/11
0.096 चार-2
808/15
0.006
808/19
808/5/7 , 809/1
0.336 बबूल-1 , चार-5, आम -1
0.996 लेडिया-2 , महुआ-2 759/2-6, 833 , 834, 835
0.128
846
0.098
808/8 , 809/2
0.194
810/1
812
0.522
0.004
831
0.058
832/2
0.246
759/12
योग 03.008 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जासकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 6834 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम-ग्राम-लुंगसी , प. ह. नं. 10, ब. नं. 260, रा. नि. मंडल - चौरई
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 03.662 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित
खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.088
219/4 , 220/2
0.400 पलाश-01 245
246
0.300 हर्रा-01
0.106 पलाश -03 278/1 त
278/16
0.060 भिलमा-10, लेडिया-06 247
0.356 भिलमा-01 , पलाश-01
0.080
243
0.266
278/1 ख
242/3
0.010 पलाश-01 , नीम-01 , भिलमा-02 278/3ग , 278/3ड
0.120 लेडिया-03, भिलमा-03 , चार-03 278/2 ग , 278/ 2ड
भिलमा-03, चार-03 0.116 लेडिया-03 , 277/2
0.180 भिलमा-03 278/1 ग, 278/1 ड
0.120 लेडिया-03 , भिलमा-03 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
2774
(2)
(1)
277/1
0.083 चार-03, साज-01
0.024
249/1-2, 278 /1 च
0.060
283/5
0.090
275/2 , 283/14
275/1
0.236 साज -01 , महुआ-02,
चार-02
0.020
270/1
0.060
269/2
0.210 पलाश-05 269/1
0.073
268
0.190 खैर-01 259/1
0.120
259/2
0.070
260
0.076
262/2
0.140
263/1 , 264
0.008
256/4
योग .. 03.662 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 2 सितम्बर 2014
क्र. भू- अर्जन- 6468 - प्र.क्र. 100अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- केसली.
(ग ) ग्राम-खैरी नाहरमऊ, प. ह. नं. 08
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.11 हेक्टर.
अर्जित रकबा खसरा नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
0.10
134
0.92
178
0.02
194
0.02
195/1
0.05
199/1
0.65
233/1
0.05
195/2
0.60
233/2
0.03
199/3
0.41
220/2
0.03
199/5
0.40
220/4
0.24
220/1
0.08
220/3
0.08
220/5
220/6
0.08 2775
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.05
231
232/1
0.90
0.40
232/2
232/3
0.05
0.08
234/1
235
0.31
0.60
236
234/2
1.09
0.35
237
0.26
238
239
0.19
0.40
240
241
0.51
242/1
1.00
0.05
242/2
0.05
265
0.06
303
योग : 10.11
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, सागर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, केसली /देवरी के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वीरेन्द्र सिंह रावत, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 3 सितम्बर 2014
क्र. 6307- भू- अर्जन-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (जगन्नाथपुरा तालाब के डूब पाल एवं वेस्टवियर के निर्माण कार्य पूरक प्रकरण ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- नेगडिया, अमरपुरा , मयापुरा, जगन्नाथपुरा (घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.282 हेक्टर.
रकबा
सर्वे नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
ग्राम- नेगडिया, क्षेत्रफल-1.913 हे.
56/2
0.101
0.650
64/24
0.146
64/59/3
0.145
64/59/5
0.290
64/59/1
0.291
64/59/2
0.145
64/59/4
0.145
64/59/6
योग : 1.913
ग्राम-अमरपुरा, क्षेत्रफल-1.900 हे.
0.950
58/2/1
58/2/2
0.950 योग : 1.900
ग्राम-मयापुरा , क्षेत्रफल-0.012 हे. 3 0.012
योग : 0.012
ग्राम-जगन्नाथपुरा , क्षेत्रफल-0.457 हे.
0.240
116/2/4
0.101
116/2/1
116/9
0.116 योग : 0.457 महायोग : 4.282
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है-( जगन्नाथपुरा तालाब के डूब पाल एवं वेस्टवियर के निर्माण कार्य का पूरक प्रकरण ) के निर्माण हेतु भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2776
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
कार्यालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 7 अगस्त 2014
क्र. क्यू- भू- अर्जन-1457. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग ) ग्राम-दाबरअली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
(1)
क्षेत्रफल (हे. में) (2)
556
0.06 योग. 0.06
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 22 अगस्त 2014
प्र. क्र. 1 - अ- 82 - भू- अर्जन- 2013-14. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बड़ामलहरा
(ग) नगर/ग्राम- मनकारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.692 हे .
(1 ) निजी भूमि-0.692 हे .
(2 ) शास. भूमि-
योग-0.692 हे .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
497/2
0.060
0.028
495
496
0.080
497/1
0.048
493/1
0.100
618
0.060
621
0.100
631
0.030
632
0.018
0.058
630
626
0.076
625
0.034
योग. . 0.692
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलाई नाला फीडर निर्माण हेतु भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 2 - अ-82 - भू-अर्जन 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 2777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बड़ामलहरा
(ग) नगर/ग्राम- महाराजगंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.248 हे.
(1 ) निजी भूमि-1.248 हे.
(2) शास . भूमि-
योग-1.248 हे .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.180
351/6
351/3/2
0.096
0.080
351/1
0.100
351/4
0.200
351/5
319
0.056
0.120
318
317
0.040
316
0.096
0.006
297/2
0.114
297/1
0.040
301/2
0.060
112/4
0.060 कुल योग.. 1.248
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलाई नाला फीडर निर्माण हेतु भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 27 अगस्त 2014
प. क्र . 6373 - जि.भू.अ.- 2014 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम की धारा 1984 की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. घंसौर
(ग ) ग्राम-विनेकीकला, प.ह.नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.77 हे .
अर्जित रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
73/1
1.00
0.30
73/2
0.40
73/3
1.20
74
117
0.87
योग. 3.77
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है-विद्युत् संयत्र स्थापना हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 30 अगस्त 2014
पत्र क्र. 1030 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 2778
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) ग्राम- गजगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.031 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
0.264
60
86
0.030
0.269
88/717
132
0.048
270
0.031
275
0.004
282
0.008
0.041
283
286
0.010
287
0194
310/1
0.016
0.010
592
724
0.106 योग .. 1.031
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पथंडा वितरक नहर, गजगवां माइनर नं. 2 एवं बरदाडीह माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1032 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग ) ग्राम- बरदाडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर.
खसरा नं .
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
0.006
67
0.043
119
0.072
121
योग .. 0.121
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पथंडा वितरक नहर, गजगवां माइनर नं. 2 एवं बरदाडीह माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1034- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान भाग 1 ]
2779
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
(ग) नगर/ग्राम- तपा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.307 हेक्टेयर.
खसरा नं.
एरिया (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.058
1249/1क/1
1249/1 क/3
0.058
0.039
1089/1
426
0.005
269
0.137
146
0.010 योग .. 0.307
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की तपा माइनर -2 नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 4 सितम्बर 2014
पत्र क्र. 1084 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची ( संशोधित )
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम-चोरमारी
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.121 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ- निजी पट्ले की भूमि
0.014 0.026
929/2 929/3
(1)
(2)
929/4
0.014
929/5
929/7
0.067 योग .. 0.121
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के हिनौती वितरक नहर के निर्माण आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1086 - प्रशा. - भू- अर्जन - 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची ( संशोधित )
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम- बैरिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1).
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ- निजी पट्ले की भूमि 93
0.28 0.28
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के झांझर माइनर नहर के निर्माण आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर.डी.एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
2780
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 सितम्बर 2014
क्र. 7028- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग ) नगर/ग्राम- कौआखेड़ा, प. ह. नं. 36/19 , ब. नं. 18, रा. नि. मंडल- चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.267 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हे. में )
(1)
(2)
3
0.070 पलाश-01
0.121 पलाश -01
4/1, 5/2
0.007
7/6
5/3
0.052
7/2, 7/3 , 8/5
0.060 रेटू-01
0.140 पलाश -01
7/4, 7/5
17/1
0.081 पलाश-01
17/2
0.116
17/3
0.079 पलाश -01 , इमली-01 ,
बबूल-02
28/1
0.054 पलाश-02
28/4
0.058
59/4
0.058 पलाश -01 , रेटू-01 28/2
0.065
28/3
0.058
29/4
0.025 गुरार-01 , कौआ-01 , रेठू-01
[ भाग 1
(2)
(1)
29/1-2-3
0.100
29/9-10
0.065
59/3
0.058
योग .. 01.267 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, तहसील, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 7029 - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-चांद
(ग) नगर/ ग्राम- भांडपिपरिया, प. ह. नं. 36/60, भाग 1 ]
2781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
ब. नं. 217, रा. नि. मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-03.968 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
14
0.480 बेर-03 , पलाश-02, सेमर-01 , सागौन-05,
बबूल-01 , गंधीला-01 ,
नीम-01 , शूबबूल-02 ,
आम-02, मौसंबी-02,
उमर-01
15/1 , 15/2
0.105 पीपल-01 , उमर-01 , नीबू-01 , जाम-01 , आम-02 , नीलगिरी -03 15/3
0.314 नीलगिरी-03
124/1-2-3-4
0.220 आम-05, सागौन-01 , बबूल-01
124/6
0.012
125/2
0.078
126
0.072 बबूल -01
127/2
0.083
141/1
0.057
141/3
0.061
142/5
0.044
234/1
0.016
142/4
0.018
142/1
0.011
143/1
0.033
0.036 आम-01
143/2, 143/5
242
0.009
145/1
0.042कुआ-01
146/2
0.077
0.050
151/1
0.086
151/2-3-4-5-6
153/3
0.004
0.040
153/4, 153/7
153/5
0.045
153/2
0.032
153/1
0.075
152/3
0.021
152/6
0.024
152/7
0.020
(2)
(1)
152/2
0.089
0.150
227/1 , 249/1
0.028
227/8, 249/7
227/7
0.157
229/2
0.103
0.100
228/7, 229/6
0.096
228/5-6 , 229/4-5
0.042
228/8, 229/7
228/1-2-3-4
0.133
237
0.088 हडुआ-02
234/2
0.028
236/2, 239/1
0.084 रेटू-01
0.050
236/3 , 239/2
0.240
241
0.119
244/1
246/247
0.296 नीम-01
योग .. 03.968 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील, चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7030- भू-अर्जन - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 2782
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग ) नगर/ग्राम- धमनिया, प. ह. नं. 57 ब. नं. 281 , रा. नि. मंडल- छिन्दवाड़ा -1 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 03.715 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
87/2
0.181
87/5
0.040
91/2
0.049
0.203
92/1
92/2
0.005
91/3
0.189 बेर -1
99/2
0.127 पलसा-1
0.217
99/3
181/1
0.192
178/2
0.117
91/1
0.006
0.016
111/3
0.168 चार -1
112/2
0.108
162
0.230 लेंडिया-1
161/1
0.115 पलसा-1
155/3
0.072
0.120
136/1
161/2
0.051
136/2
0.236
159
0.140 पलसा-1 , सीताफल-1 156/1
0.164
133/4
0.222 कुआ कच्चा -1
0.040
140/1
146/1
0.123 बबूल-1 , पलसा -1
[भाग 1 (1)
(2)
146/4
0.030
146/2
0.098
146/3
0.092
142
0.073
0.162
147
0.024
148
0.105
143
योग .. 03.715 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7031 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा भाग 1 ]
(ग) नगर/ग्राम- खमरा, प. ह. नं. 57 ब. नं. 90, रा. नि. मंडल- छिन्दवाड़ा -1 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 05.304 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
4
0.398
7/1
0.004
3
0.056
8/1
0.032
8/2
0.150 सेमर-01
9/4
0.148 महुआ-01
9/3
0.129 चार-03
9/2
0.156
9/5
0.238 मकान कच्चा-01 , आम-01 11
0.324 खैर-01
0.048
44/8
86
0.005
0.194
43
44/5
0.270
0.055
44/3
0.044
0.020
89
84/1
0.074
77/2
0.050
85/3
0.048
77/1
0.055
0.006
88/1
184
0.016
186
0.030
190
0.310 बाथरूम -01 , महुआ-01 ,
लेंडिया-01
191
0.100 महुआ-01
195
0.172
196
0.108
207/1
0.032 पलसा-02 , तिन्सा-04 , सेमर -01 , कुआ कच्चा -01 200
0.057 आम -01
197
0.060 महुआ-01
198
0.350 तिन्सा-10 , सेमर -01 , पलाश-01 , जाम -03
0.075
199
207/2
0.005
2783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
(2)
(1)
289/4
पलाश -02
0.044
288/2
0.016 पलाश -01
288/1
0.020 पलाश -02, सेमर -01 , आम-01
287
0.050
293
0.639 पलाश -06 , नीम -02 , आम-04, बबूल-02, मकान कच्चा-01 286
0.004
282
0.118 महुआ-01
283
0.090 महुआ-01 , पलाश-01 ,
सागौन-04
0.250
253
278
0.016 तिन्सा-06 , सीताफल-04 252
पलशा -01 , तिन्सा-01
0.206
251
0.032
72
शासकीय भूमि पर स्थित मकान कच्चे -03 , प्लीन्थ-01 योग .. 05.304 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7032- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 2784
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2014
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चांद
(ग ) नगर/ग्राम- खैरीरानी , प. ह. नं. 36/19 ब. नं. 56 , रा. नि. मंडल- चाँद
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.596 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने 'वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर
(1)
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
0.130
251/1
252/1
0.116
252/2
0.048 बबूल-01
276/1
0.078
0.048
252/3
251/5
0.005
261/1
0.082
260/1
0.204
259/1
0.083
259/2
0.079
259/3
0.059
259/4
0.083 रेटू-01
258/1
0.113
0.120
277/3 , 277/5
276/2
0.094
276/4
0.010
274/2
0.028
274/3
0.055
0.100
275/1
275/2
0.061 रेटू-01 , सेमर -01 योग 01.596 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील, चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 3 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 07 - अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- कटनी
(ग) ग्राम-डिठवारा, प. ह. नं. 36, नं. बं. 167 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर
खसरा नंबर
रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
964/1218
0.10 योग 0.10
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना की भैंसवाही वितरण नहर निर्माण हेतु.
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन , कटनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंह , डिप्टी कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी.