मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 38 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2014- भाद्र 28 , शक 1936
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2014
क्र. ई-5-373 - आयएएस-लीव -5- एक. ( 1 ) सुश्री स्वर्णमाला रावला, भाप्रसे ( 1980 ) को दिनांक 21 से 30 जुलाई 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में सुश्री स्वर्णमाला रावला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई. -5-448- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती सुरंजना रे, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग
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तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 1 से 10 अक्टूबर 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 अक्टूबर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्रीमती सुरंजना रे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विश्वमोहन उपाध्याय , भाप्रसे विकअ- सह- आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरंजना रे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
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(4) श्रीमती सुरंजना रे द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुरंजना रे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरंजना रे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. -5-845- आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. जैन , आय.ए.एस. , अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को दिनांक 27 जून से 25 जुलाई 2014 तक उनतीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 1-289-2014-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र. ई- 1-289-2014-5- एक, दिनांक 16 अगस्त 2014 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 12 , जिसके द्वारा श्री एस. बी. सिंह, भाप्रसे (1993) , कमिश्नर, भोपाल संभाग भोपाल को सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग पदस्थ किया गया है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(2 ) उक्त आदेश दिनांक 16 अगस्त, 2014 की तालिका-1 के अनुक्रमांक 14 , जिसके द्वारा श्री आर. के. माथुर, भाप्रसे ( 1995 ) कमिश्नर, सागर संभाग , सागर को कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल पदस्थ किया गया है , को एतद्वारा संशोधित करते हुए श्री आर. के. माथुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014
क्र. ई- 1-289-2014-5- एक. श्री मनोज श्रीवास्तव , भाप्रसे (1987 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक न्यासी सचिव, भारत भवन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा न्यासी सचिव, भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह , भाप्रसे (1985) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं न्यासी सचिव, भारत भवन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल न्यासी सचिव, भारत भवन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014
क्र. ई - 5-794 - आयएएस-लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री रघुराज एम. आर. , आयएएस. , कलेक्टर जिला सिंगरौली को दिनांक 19 अगस्त से 12 सितम्बर 2014 तक पच्चीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 एवं 18 अगस्त 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री रघुराज एम. आर . की अवकाश अवधि में श्री दिलीप कुमार, अपर कलेक्टर, सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला सिंगरौली का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री रघुराज एम. आर. द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिलीप कुमार कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम . आर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2014
क्र. ई-5-457- आयएएस लीव-5 - एक ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को दिनांक 1 से 6 सितम्बर 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 अगस्त 2014 एवं 7 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
(2) श्रीमती कंचन जैन की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सलीना सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कंचन जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती कंचन जैन द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सलीना सिंह, उक्त प्रभार से मुक्त होंगीं.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2014
क्र. ई. 5-825- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , आयएएस , तत्का. कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2014 द्वारा दिनांक 2 से 13 जून 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 2 से 19 जून 2014 तक अठारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2014 अनुसार यथावत्.
क्र. ई-5-837 - आयएएस-लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान , भोपाल को दिनांक 21 से 28 जुलाई 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 19, 20 एवं 29 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2014
क्र. ई . - 1-300-2014-5- एक. भारत सरकार में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री डी.के. सामंतराय , भाप्रसे ( 1982 ) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री डी. के. सामंतराय द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी एवं ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मंडल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
क्र. ई. - 5-676 - आयएएस- लीव - 5 - एक. - ( 1 ) श्री विश्वमोहन उपाध्याय , आयएएस . , विकअ- सह- आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 25 अगस्त से 6 सितम्बर 2014 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) श्री विश्वमोहन उपाध्याय , की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री जे.एन. मालपानी , भाप्रसे, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह- आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री विश्वमोहन उपाध्याय , द्वारा विकअ- सह- आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे.एन. मालपानी , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वमोहन उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 1-294-2014-5- एक. श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे , ( 1995 ) आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा निदेशक, जनगणना, मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
क्र. ई- 5-845 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री के.सी. जैन, आयएएस. , अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को दिनांक 28 जुलाई से 11 अगस्त 2014 तक पन्द्रह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाशकाल में श्री के.सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के.सी. जैन , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 1-303-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -
नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम तथा
वर्तमान पदस्थापना
(2)
(3) (1)
कलेक्टर, सागर 1 श्री अशोक कुमार सिंह (2000 ) , कलेक्टर, कटनी.
मध्यप्रदेश शासन. उपसचिव, 2 श्री डी.डी. अग्रवाल ( 2002 ) , कलेक्टर, आगर- मालवा.
कलेक्टर, भिण्ड 3 श्री मधुकर आग्नेय ( 2004) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शिवपुरी.
आगर-मालवा. कलेक्टर, 4 श्री विनोद कुमार शर्मा ( 2004 ) , कलेक्टर, भिण्ड.
कलेक्टर, नीमच 5 श्रीमती जी.व्ही . रश्मि ( 2005 ) , पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.
कलेक्टर, कटनी 6 श्री विकास नरवाल ( 2008 ) , कलेक्टर, नीमच.
7 श्री गणेश शंकर मिश्रा ( 2010 ) , अपर कलेक्टर, हरदा (कनिष्ठ वेतनमान) .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, हरदा
(कनिष्ठ वेतनमान).
जिला पांचयत, हरदा 8 श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा ( 2010 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, होशंगाबाद
(कनिष्ठ वेतनमान) .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (कनिष्ठवेतनमान) .
भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 5-736- आयएएस - लीव -5- एक.- ( 1 ) श्री अरुण कुमार भट्ट, आयएएस. , सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 3 से 8 सितम्बर 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री अरुण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरुण कुमार भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-947 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती अलका श्रीवास्तव, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल को दिनांक 18 फरवरी 2014 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. - 5-793 - आयएएस लीव-5- एक. - ( 1 ) डॉ. संजय गोयल, आयएएस. , कलेक्टर जिला रतलाम को दिनांक 25 से 30 सितम्बर 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) डॉ. संजय गोयल की अवकाश अवधि में श्री अर्जुन सिंह डाबर, राप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. संजय गोयल द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अर्जुन सिंह डाबर, कलेक्टर , जिला रतलाम के प्रभार से मुक्तहोंगे.
भाग 1 ]
(5) अवकाशकाल में डॉ. संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजय गोयल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई . - 5-525 - आयएएस - लीव -5 - एक.-( 1 ) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आयएएस. , विकअ- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश , नई दिल्ली को दिनांक 15 से 19 सितम्बर 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 एवं 20, 21 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2 ) श्री आर. के. चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री स्वर्णमाला रावला, भाप्रसे विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश , नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आर. के. चतुर्वेदी द्वारा विकअ- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश , नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री स्वर्णमाला रावला उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-684 - आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर , आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अगस्त 2014 द्वारा दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें 11 अगस्त 2014 ( एक दिन ) एवं दिनांक 13 से 14 अगस्त 2014 तक दो दिन ( कुल 3 दिन ) का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अगस्त 2014 अनुसार.
2789
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
क्र. ई- 5-454- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री बी. पी. सिंह, आयएएस. , तत्का. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन एवं पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन को दिनांक 23 अप्रैल से 8 जून 2014 तक सैंतालीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री बी. पी . सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 5-918 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री व्ही . एस. चौधरी कोलसानी , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मैहर जिला-सतना को दिनांक 8 से 15 सितम्बर 2014 तक आठ दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मैहर जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एस . चौधरी कोलसानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 5-483- आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 23 से 30 सितम्बर 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री के. के. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एस. निरंजन , भाप्रसे , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक का सौंपा जाता है.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. के. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही . एस. निरंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2014
क्र. ई. -5-814- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा , आयएएस . , विकअ- सह - सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल को दिनांक 8 से 19 सितम्बर 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 20 , 21 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी , आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह- सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. - 5-486- आयएएस- लीव -5 -एक.- ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस. , राज्यपाल के प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश को दिनांक 25 से 30 सितम्बर 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014
क्र. ई- 5-727 - आयएएस- लीव -5 - एक. श्री विनोद कटेला, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 23 जून से 11 जुलाई 2014 तक उन्नीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री विनोद कटेला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कटेला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-904- आयएएस लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस. , उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय , भोपाल को दिनांक 17 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2014 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-787 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस . , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 1 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक उन्चालीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2014
क्र. एफ-7 ( 13) 2014-1-7- स्था-3.- श्री पन्नालाल सोलंकी, भा.प्रसे ( 2003 ) उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) को तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव " कार्मिक" .
2791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2014
क्र. एफ ए- 5-16-2012 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अभियुक्ति
अवकाश का
कुल दिन
अवधि अवकाश
प्रकार
(4) (1)
(3)
(2)
01 दिन
दि. 28-7-2014
अवकाश के पूर्व में
पूर्ण वेतन
तथा भत्तों दिनांक 26 एवं
सहित
अवकाश .
पश्चात्दिनांक
27-7-2014 तक तथा अवकाश के 29-7-2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2014
शुद्धि-पत्र
क्र. अधिसूचना एफ 24-9-2010- एक -10 द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 391 , भोपाल , सोमवार, दिनांक 1 सितम्बर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 781 के पैरा ग्राफ 1 में " दिनांक 24 अगस्त 2014 " प्रकाशित हो गया है के स्थान पर संशोधित शब्द " 24 नवम्बर 2014 " पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कौल, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2014
क्र. ई. - 5-464- आयएएस लीव-5 - एक . -( 1 ) श्री जयदीप गोविंद, आएएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2014 द्वारा 11 से 22 अगस्त 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 11 से 21 अगस्त 2014 तक ग्यारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर किया जाता है.
( 2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2014 के अनुसार यथावत् रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2014
अध्यक्ष मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का गृह भाड़ा भत्ता हेतु
क्र. एफ 1-14-2013 - छब्बीस - 1.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2013 द्वारा आयोग के अध्यक्ष महोदय की सेवा शर्तें जारी की गई थी, उक्त जारी सेवा शर्तों की कंडिका ( 11 ) में किराये के आवास की सुविधा रुपये 20,000/ - प्रतिमाह निर्धारित किया गया था.
(2 ) उपरोक्त के संबंध में वित्त विभाग की टीप क्र. सीआर- 1038-ब-4, दिनांक 14 अगस्त 2014 द्वारा परामर्श दिया है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ- 11-15-2010-नि-चार, दिनांक 15 दिसम्बर 2011 ( कंडिका-2 ) में निहित प्रावधान अनुसार इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2013 द्वारा जारी सेवा शर्तों की कंडिका-11 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावे. सेवा शर्तों की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
भारती दशपुत्रे, अवर सचिव.
गृह ( सामान्य ) विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2014
क्र. एफ- 31-3-2014- दो- ए ( 3 ) .- विभाग की अधिसूचना एफ-31-3-2009- दो- ए( 3 ) , भोपाल दिनांक 16 दिसम्बर 2009 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के व्यवस्थापन एवं पुनर्वास समामेलित विशेष 2792
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
निधि की राज्य प्रबंध समिति में मनोनीत अशासकीय सदस्य एयर वाइस मार्शल ( से.नि. ) ए. विक्रम पेठिया एवं ब्रिगेडियर ( से.नि. ) जी.एस. संधू का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों को राज्य शासन एतद्वारा अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत करता है:-
1. मेजर जनरल, एस. आर. सिन्हो ई-2/170, अरेरा कालोनी भोपाल, पिन 462016.
2. श्री आर. एन. प्रसाद मकान नं. 709, अरविन्द विहार, बागमुगालिया, भोपाल .
उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिये होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2014
क्र. एफ 23-66-1999-4- पच्चीस. राज्य शासन अनुसूचित जाति एवं जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम , 1995 के नियम 16 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है .
2. राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन करता है:-
1. श्री शिवराज सिंह चौहान
अध्यक्ष
मान. मुख्यमंत्री
मा. वित्त मंत्री
2. श्री जयंत मलैया
सदस्य
सदस्य 3. श्री बाबूलाल गौर
मा. गृह मंत्री
4. श्री ज्ञानसिंह
सदस्य
मा. मंत्री . आ.जा. क. एवं अनु. जाति क. 5. डॉ. भागीरथ प्रसाद
मा. सांसद
सदस्य
मा. सांसद
सदस्य 6. डॉ. वीरेन्द्र कुमार
मा. सांसद
सदस्य 7. श्री फग्गनसिंह कुलस्ते
मा. सांसद
सदस्य 8. श्रीमती ज्योति धुर्वे
मा. विधायक
सदस्य 9. श्री गोपीलाल जाटव
मा. विधायक
सदस्य 10. श्री प्रदीप लारिया
मा. विधायक
सदस्य 11. श्री अंचल सोनकर
12. श्री देवेन्द्र वर्मा
मा. विधायक
सदस्य 13. श्री राजेन्द्र वर्मा
मा. विधायक
सदस्य
[भाग 1
मा. विधायक
सदस्य 14. श्री कुंवर सिंह टेकाम
मा. विधायक
15. श्री जयसिंह मरावी
सदस्य
मा. विधायक
16. श्रीमती नंदिनी मरावी
सदस्य
मा. विधायक
सदस्य 17. श्री पंडित सिंह धुर्वे
मा. विधायक
सदस्य 18. श्री राजेन्द्र दादु
मा. विधायक
सदस्य 19. श्री वेलसिंह भूरिया
सदस्य 20. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन
सदस्य 21. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग.
सदस्य 22. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश
सदस्य 23. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित
जाति/जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय , भोपाल.
संयोजक 24. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.
3. उक्त समिति का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा विधान सभा विघटन जो भी पहले हो, तक रहेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2014
क्र. एफ-1 ए- 39-2014- चौदह -1.- राज्य शासन द्वारा डॉ. डी.एन. शर्मा, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय को विभिन्न अनियमितताओं में जारी आरोप- पत्रों के अनुक्रम में अस्थाई रूप आगामी आदेश पर्यन्त स्थानांतरित करते हुए संचालक, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान " सीएट " भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.
2. श्री विजय पण्डित, अपर संचालक, प्रभारी संचालक, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान " सीएट " भोपाल को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रभारी संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय के पद पर पदस्थ किया जाता है.
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.
भाग 1 ]
2793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2014
फा. क्र. 1 ( बी ) -2-2004 - इक्कीस - ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन श्री शैलेन्द्र वर्मा पुत्र श्री प्रल्हाद सिंह वर्मा अधिवक्ता, जिला शाजापुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शाजापुर सत्र खण्ड के शाजापुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है, यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2014
फा. क्र. 1 (बी) -3-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन श्री सौभाग्य सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री गोविन्द सिंह राजपूत, अधिवक्ता, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अशोकनगर सत्र खण्ड के अशोकनगर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर नियुक्त करता है , यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 (बी) -3-2004 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री नीलम सिंह यादव, अधिवक्ता, जिला अशोकनगर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अशोकनगर सत्र खण्ड के अशोकनगर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक , नियुक्त करता है , यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 (बी) -3-2004- इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन श्री राजीव खेर पुत्र स्व. श्री प्रभाकर राव खेर, अधिवक्ता, जिला अशोकनगर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अशोकनगर सत्र खण्ड के अशोकनगर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है , यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. खेर, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2014
फा. क्र. 3 (ए) 11-2014 - इक्कीस- ब ( एक ) -2925.- उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य श्री के.सी. गर्ग , को कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 की धारा 4 के अधीन मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 ( 1 ) एवं ( 5 ) के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक-4-ए/ 2002/21 - ब( एक) , दिनांक 7 जनवरी 2014 द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि अथवा अगामी आदेश होने तक ( जो भी पहले हो) अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के पद पर नियुक्त किया गया था . श्री के.सी. गर्ग, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर के विरुद्ध विशेष प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 13 अगस्त 2014 में लिए गए निर्णय एवं फुलकोर्ट मीटिंग द्वारा किए गए अनुमोदन के फलस्वरूप श्री के.सी. गर्ग प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की सेवाएं आगे निरंतर नहीं रखने का प्रस्ताव किया गया है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रस्तुत समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री के.सी. गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर की सेवाएं आगे निरंतर नहीं रखते हुए समाप्त की जावे.
अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री के.सी. गर्ग , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की सेवाएं आगे निरंतर न करते हुए ( Discontinue ) तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है.
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014
फा. क्र . 17 ( ई ) 44--2013- इक्कीस ब ( एक) -2584- 2014.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 2794
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( एक ) 3476-- 2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 13, 26, 45 , 48 तथा 49 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं : -
सारणी
न्यायाधीश का नाम तथा पदाभिधान अनु- जिले का नाम
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
" 13. गुना
श्री जी.पी. अग्रवाल, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, गुना.
26 . पन्ना श्री आर.एन. चौधरी, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना.
अलीराजपुर
45. श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.
48. बुरहानपुर
श्री रविन्द्र सिंह, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर.
49. डिण्डौरी
कु. करुणा एस. त्रिवेदी , जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डौरी . " F- No . 17 ( E) 44-2013 - XXI - B ( 1 ) 2584-2014 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the state Government . In consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F- No . B ( one) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 20th September, 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial number 13 , 26 , 45 , 48 and 49 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely: ---
TABLE
S.No. Name of District
Name and Designation of the Judge (3)
(1) (2)
"13. Guna
Shri G. P. Agrawal , Ist Additional Sessions Judge , Guna.
26. Panna
Shri R.N. Choudhary , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( POA) Act , Panna.
45. Alirazpur Smt . Paro Raizada , District & Sessions Judge , Alirazpur .
48. Burhanpur Shri Ravinder Singh , Ist Additional Sessions Judge , Burhanpur.
49 . Dindori
Ku . Karuna S. Trivedi , District & Sessions Judge , Dindori . " मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी, अपर सचिव.
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2014
क्र. 2516-1802-2014- बत्तीस . राज्य शासन द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वेटलेण्ड ( संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010 के अधीन तालाबों/वेटलेण्ड के संरक्षण हेतु नीतिगत विकास , नियामक ढांचा, एकीकृत प्रबंधन योजना एवं क्रियान्वयन, क्षमता विकास, शोध , नेटवर्किंग, कम्यूनिकेशन, जागरूकता एवं वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिये नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग तथा राज्य में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को) को राज्य वेटलेण्ड अधिकरण घोषित किया जाना है .
2. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) द्वारा राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण के रूप में वेटलेण्ड ( संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010 में उल्लेखित कार्यों ( परिशिष्ट-1 ) को क्रियान्वित, संचालित तथा विनियमित करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय , अवर सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
2795
परिशिष्ट-1
Proposed functions of State Wetland Authorities :
1. Policy
1.1 Formulate policy guidelines for conservation and sustainable management of the wetlands of the state .
1.2 Identify and make recommendations for designation of wetlands as Wetlands of International Importance (Ramsar Sites ) , National Importance ( under the National Programme on conservation of Aquatic Ecosystems ) or any other international and national programme .
2. Advise
2.1 Advise the state government , its agencies , local authorities and autonomous agencies on matter pertaining to conservation and management ofwetlands .
2.2 Act as a clearing house for all technical matters related to wetlands .
3. Regulation 3.1 Act to regulate and control all activities detrimental to maintenance of biodiversity and other ecological components , processes and services of wetlands .
3.2 Ensure compliance with the existing national ( eg . Wetland (Conservation and Manage- ment) Rules , 2010 and state level regulatory frameworks related to wetlands .
3.3 Approach the state govern- ment for enactment of any regulation for achieving conservation and sustainable management of wetlands in the state .
4 Integrated management planning.
4.1 Formulate integrated management plans for conservation and sustainable use of prioritized wetlands .
4.2 Work towards mainstrea ming wetlands in sectoral programmesrammes and policies , inter alea , water resources development , rural develop- ment , agriculture , urban development to ensure complementarity of the sectoral programmes with wetland ecosystem services and biodiversity and in particular prevent any detrimental impact .
5. Wetland management.
5.1 Coordinate and facilitate implementation of the following activities (within the ambit of site manage- ment plans) by organizations , institutions , departments , and local communities :
(a) restoration of hydrological regimes , including improvement of water quality.
(b) control of silt load from catchments .
(c) management of plant and animal invasives .
2796
(d) ecological restoration and habitat improvement.
(e) sustainable development of capture and culture fisheries .
(f) livelihood improvement and disaster risk reduction with communities living in and around wetlands .
(g) community - managed eco- tourism development.
5.2 Work towards resolution of trans boundary, trans catchment and multi- stakeholder conflicts .
6. Monitoring and Evaluation
6.1 Develop and maintain a wetland inventory, assessment and monitoring system , based on scientific guidelines , to assess and respond to changes in wetland components , processes and services .
6.2 Commission strategic environmental assessments for developmental projects likely to create detrimental impacts on wetland biodiversity and ecosystem services .
6.3 Collate and disseminate periodic reports on status of wetlands of the state .
7. Capacity Building .
7.1 Upgrade management and professional skills of authority members , staff and local communities involved in wetland management .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
8. Research 8.1 Promote multi -disciplinary research on wetlands to support integrated and adaptive management .
and collaboration 9. Networking 9.1 Collaborate with other state , national and international institutions to promote the cause of conservation and sustainable management of wetlands ,
10. Awareness generation
10.1 Develop and implement a communication and outreach strategy for wetlands .
10.2 Maintain a dedicated website
10.3 Create awareness on wetland biodiversity and ecosystem services through organizing special events , communic- ation and other channels as may be appropriate .
11. Financial management and fund raising.
11.1 Secure funds for implement- ation of wetland management plans by developing collabo- rative projects for funding support by state , national and international donors private sector. and
11.2 Acquire by gift , purchase , exchanqe , lease , hire or otherwise any property movable or immovable necessary for implementing the objectives of the society .
11.3 Draw , accept , make and endorse for the purpose of the authority , discount and negotiate Government of India and other promissory notes , bills of exchange , cheques or other negotiable instruments .
2797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2014
क्र. 1605-1268-14.- किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-
अनुसूची
जिलों के नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(1)
(2)
1
बैतूल
मंदसौर
2
प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(4)
(3)
बैतूल
श्री आनंद जाम्बुलकर, एजे टू I सीजे- I एण्ड जेएमएफसी , बैतूल.
मंदसौर
श्री एम. ए. खान , सीजेएम, मंदसौर No. 1605-1268-14.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates judicial Officers as specified in column (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below , for the Districts as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :-
SCHEDULE
S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
Name of the
Districts
(3)
(1)
1
Betul
2
Mandsaur
Betul
Shri Anand Jambulkar , AJ to I CJ - I & JMFC , Betul .
Mandsaur
Shri M. A. Khan , CJM , Mandsaur .
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2014
क्र. 1607-1147-14.- किशोर न्याय ( बालकों की देख -रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात्: - अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(1)
1.
हरदा
सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम (3)
(4)
हरदा
1. श्रीमती शिखा केशवरे
सदस्य
सदस्य
2. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल 2798
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
[ भाग 1 No. 1607-1147- L- 2-14.- In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act 2000 the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below , for the District as specified in column (3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely : -
SCHEDULE
S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
Name of the Honorary Social Workers
Jurisdiction
(Revenue District )
(1)
(2)
(3) 1
Harda Harda
(4)
1. Smt . Shikha Keshvare
2. Shri Veerendra Agrawal
क्र.1607-1147-14.- किशोर न्याय ( बालकों की देख -रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , ( क ) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के) कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये गठन करती है , और कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् : -
अनुसूची
जिले का नाम
अ. क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला
(1)
1
(2) हरदा
(3) हरदा सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(4)
अध्यक्ष 1 . श्री वेद प्रकाश विश्नोई
सदस्य 2. श्री देवेन्द्र दुआ
3. श्रीमती वीणा त्रिपाठी
सदस्य
सदस्य 4. श्री राजेश सिंह वर्मा
सदस्य 5. श्री जितेन्द्र खनूजा
No. 1607-1147 - L- 2-14 .-In exercise of the power conferred by sub - section (1 ) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2000 the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in the column ( 3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act , namely :-
SCHEDULE
S.No.
Name of the Honorary Social Workers
Jurisdiction
(Revenue District)
Name of the Child Welfare Committees & its district Head Quarter
(3)
(2)
(1)
1.
Harda
Harda
(4)
1. Shri Ved Prakesh Vishnoi Chair Person
Member 2. Shri Devendra Dua
Member 3. Smt . Veena Tripathi
Member 4. Shri Rajesh Singh Verma
5. Shri Jitendra Khanuja Member मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एल. करयाम, उपसचिव.
2799 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2014
फा. क्र. 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक) -2644-2014.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 13 , 15, 17, 30, 38, 55 , 63 , 68, 82 , 103, 103 - ए, 103- बी तथा 104 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
सारणी
विशेष न्यायालय के न्यायालय सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
क्रमांक
का नाम
(2)
(3)
(4)
(1)
" 13 . भिण्ड
अपर सेशन न्यायाधीश, लहार
श्री पवन कुमार शर्मा, अपर सेशन न्यायाधीश, लहार.
15.
भोपाल
अपर सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक-1 , भोपाल.
श्री रामब्रेश यादव, अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक -1 , भोपाल.
17 .
बुरहानपुर
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , बुरहानपुर
श्री रविन्दरन सिंह, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , बुरहानपुर.
30.
धार
अपर सेशन न्यायाधीश, कुक्षी
श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, अपर सेशन न्यायाधीश, कुक्षी .
38.
ग्वालियर
अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक -3 , ग्वालियर.
श्री डी. पी. एस . गौर, अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक -3 , ग्वालियर.
55.
मंडला
तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, मंडला
श्री अजय कुमार सिंह, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , मंडला.
63.
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , जौरा
मुरैना
श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( सीनि. ) , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , जौरा.
पन्ना
68.
विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) पन्ना.
श्री रामनारायण चौधरी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति ( अत्याचार निवारण अधिनियम ) , पन्ना.
82.
सागर
अपर सेशन न्यायाधीश, रहली
श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन, अपर सेशन न्यायाधीश, रहली.
2800
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
(1)
(2) 103 . टीकमगढ़
(4)
(3)
चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़
श्री शरद भामकर, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , टीकमगढ.
अपर सेशन न्यायाधीश , जतारा
103-ए टीकमगढ़
103-बी टीकमगढ़
श्री रमेश प्रसाद ठाकुर, अपर सेशन न्यायाधीश, जतारा.
अपर सेशन न्यायाधीश, निवाड़ी
उज्जैन
104.
श्री आर . पी. सोनकर, अपर सेशन न्यायाधीश, निवाड़ी.
ग्यारहवें अपर सेशन न्यायाधीश , उज्जैन
श्री डी. एन. मिश्रा, ग्यारहवें अपर सेशन न्यायाधीश, उज्जैन".
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( One ) 2644-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment's in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI- B ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1, dated 24th September 2010 , namely :-
AMENDMENTS
In the said notification , in the table , for serial numbers 13 , 15 , 17 , 30 , 38 , 55 , 63 , 82 , 103 , 103 -A , 103 - B and 104 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:-
S. No.
TABLE
Name of Special Court
Name of the CivilDistrict (2) (1)
Bhind
"13 .
Additional Sessions Judge , Lahar.
15.
Bhopal 17.
Burhanpur 30.
Dhar
Additional Sessions Judge, Kukshi .
38.
Gwalior 55.
Mandla (3)
Name of the Judge of the Special Court (4)
Shri Pavan Kumar sharma, Additional Sessions Judge , Lahar.
Additional Sessions Judge Special Court No. 1 , Bhopal .
Shri Rambaresh Yadav, Additional Sessions Judge , Special Court No. 1 , Bhopal .
Shri Ravinder Singh , Ist Additional Sessions Judge , Burhanpur .
Ist Additional Sessions Judge , Burhanpur.
Shri Sanjay Kumar Chaturvedi , Additional Sessions Judge , Kukshi .
Additional Sessions Judge , Special Court No.3 , Gwalior.
Shri D.P .S . Gaur , Additional Sessions Judge , Special Court No. 3 , Gwalior.
IIIrd Additional Sessions Judge , Mandla.
Shri Ajay Kumar Singh , IIIrd Additional Sessions Judge , Mandla .
भाग 1 ]
2801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
(2)
(1)
63 .
Morena 68.
Panna
82.
Sagar
Additional Sessions Judge , Rehli .
103 .
Tikamgarh
IVth Additional Sessions Judge , Tikamgarh .
103 -A
Tikamgarh
Additional Sessions Judge , Jatara.
103 -B
Tikamgarh
Additional Sessions Judge , Niwari .
104 .
Ujjain
(4)
(3)
1st Additional Sessions Judge , Jora.
Shri Sudeep Kumar Shrivastava (Sr) , IstAdditional Sessions Judge , Jora .
Special Judge SC/ ST ( POA) Act , Panna.
Shri Ram Narayan Choudhary, Special Judge , SC/ ST ( POA) Act , Panna .
Shri Ravindra Kumar Bhadrasen , Additional Sessions Judge , Rehli .
Shri Sharad Bhamkar , IVth Additional Sessions Judge, Tikamgarh .
Shri Ramesh Prasad Thakur , Additional Sessions Judge , Jatara .
Shri R. P. Sonkar , Additional Sessions Judge , Niwari .
XIthAdditional Sessions Judge , Ujjain .
Shri D.N.Mishra , XIth Additional Sessions Judge , Ujjain .
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक) -2644-014.-विद्युत्अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है : - संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 17, 30, 55, 63, 103 , 103 - ए, 103- बी तथा 104 उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम अनुक्रमांक
(2)
(1)
" 17. बुरहानपुर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर.
30.
धार
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4)
(3)
बुरहानपुर का विद्युत् क्षेत्र
अपर सेशन न्यायाधीश , कुक्षी
55.
मंडला
कुक्षी का विद्युत् क्षेत्र
तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, मंडला
63 .
सिविल जिला मण्डला, का समस्त विद्युत् क्षेत्र
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , जौरा
मुरैना
103. टीकमगढ़
जौरा का विद्युत् क्षेत्र
चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़
103-ए
सिविल जिला टीकमगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 103- ए तथा 103- बी के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ).
अपर सेशन न्यायाधीश, जतारा
टीकमगढ़
103-बी
जतारा का विद्युत् क्षेत्र
अपर सेशन न्यायाधीश, निवाड़ी
टीकमगढ़
निवाड़ी का विद्युत् क्षेत्र 2802
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
(3)
(2)
(1)
उज्जैन
104.
(4)
ग्यारहवें अपर सेशन न्यायाधीश, उज्जैन
सिविल जिला उज्जैन के समस्त ग्रामीण विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 104- ए, 104-बी, 105 एवं 105- ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) . "
टिप्पणी. -विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अन्तरित हो जायेंगे .
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) 1347-013 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03- XXI- B ( 1) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th September 2010 namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial number 17 , 30, 55 , 63 , 103 , 103 -A , 103- B & 104 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S. No. Name of the Civil District
TABLE
Name of Special Court
(2)
(1)
"17.
Burhanpur
Ist Additional Sessions Judge , Burhanpur.
Dhar
30.
Additional Sessions Judge , Kukshi .
Mandla
55.
IIIrd Additional Sessions Judge, Mandla.
63 .
Morena
Ist Additional Sessions Judge , Jora.
103.
Tikamgarh
IVth Additional Sessions Judge , Tikamgarh .
103 -A
Tikamgarh
Additional Sessions Judge , Jatra.
103 -B
Tikamgarh
Additional Sessions Judge , Niwari .
104.
Ujjain
XIth Additional Sessions Judge , Ujjain.
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area )
(4)
(3)
Electricity area of Burhanpur
Electricity area of Kukshi
All Electricity area of Civil District Mandla.
Electricity area of Jora
All Electricity area of Civil District Tikamgarh (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 103 - A & 103-B .
Electricity area of Jatara
Electricity area of Niwari
All Electricity area of Civil District Ujjain Rural ( excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 104- A . , 104 - B , 105 and 105-A) . "
Note. The pending cases of the Special court shall be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction .
भाग 1 ]
2803
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) -2585-2014.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, यथा :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 12, 33, 51 , 51 -अ तथा 53 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, :-
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम अनुक्रमांक
(1)
(2)
" 12. श्री आर. एन. चौधरी , विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना.
33 .
श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , गुना.
51.
श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर.
51-अ कु. करुणा एस. त्रिवेदी , जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी.
53.
श्री रविन्द्र सिंह , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर.
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड विशेष, न्यायालय
(3)
(4)
पन्ना
पन्ना
गुना
गुना
अलीराजपुर अलीराजपुर
डिण्डोरी
डिण्डोरी
बुरहानपुर. " बुरहानपुर
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) 2585-2014 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part 1 dated the 17th April 1998 , namely : ----
AMENDMENT
In the said notification , in the Schedule , for serial numbers 12 , 33 , 51 , 51 -A and 53 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted :--
S.No.
Name and designation of the Judge (2)
(1)
"12.
Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act , Panna . Shri R. N. Choudhary ,
33.
Shri G. P. Agrawal Ist Additional Sessions Judge , Guna.
Special Court
Local area Session divisions (4)
(3)
Panna
Panna Guna
Guna 2804
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
(2)
(1)
51.
Smt . Paro Raizada , District & Sessions Judge , Alirazpur .
51-A.
Ku . Karuna S. Trivedi , District & Sessions Judge , Dindori .
53.
Shri Ravinder Singh , Ist Additional Sessions Judge , Burhanpur .
[ भाग 1 (3)
(4)
Alirazpur Alirazpur
Dindori
Dindori
Burhanpur" Burhanpur
This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of this office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी, अपर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 10 सितम्बर 2014
प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. 778-ए- 82-13-14 कार्यालयीन पत्र क्रमांक 538- ए-82-13-14- झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा ग्राम बोड़ायता की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये 3.25 हेक्टर भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग -1 के पृष्ठ क्र. 2054 , दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13839 द्वारा हिन्दी समाचार - पत्र दबंग दुनिया में दिनांक 19 जून 2014 एवं समाचार- पत्र प्रसारण में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है . अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.
प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. 780-ए- 82-13-14 कार्यालयीन पत्र क्रमांक 540- ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा ग्राम रूपापाड़ा की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये 4.03 हेक्टर भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग -1 के पृष्ठ क्र. 2055 , दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13840 द्वारा हिन्दी समाचार- पत्र पीपुल्स समाचार में दिनांक 19 जून 2014 एवं समाचार - पत्र प्रसारण में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है . अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.
प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. 782- ए- 82-13-14-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 542- ए-82-13-14- झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा ग्राम निनामापाड़ा की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये 2.76 हेक्टर भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2057, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13841 द्वारा हिन्दी समाचार- पत्र चौथा संसार में दिनांक 19 जून 2014 एवं समाचार - पत्र प्रसारण में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है .
प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण
[ अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. 784-ए- 82-13-14 कार्यालयीन पत्र क्रमांक 544- 2805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
ए-82-13-14- झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा ग्राम तिखीपाड़ा की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये 6.74 हेक्टर भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2058, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13842 द्वारा हिन्दी समाचार- पत्र नवभारत में दिनांक 20 जून 2014 एवं समाचार- पत्र प्रसारण में दिनांक 20 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.
प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. 786- ए- 82-13-14-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 546- ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा ग्राम टाण्डापड़ाव की निजी भूमि माही परियोजना , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये 0.25 हेक्टर भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2060 , दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13843 द्वारा हिन्दी समाचार - पत्र राजएक्सप्रेस में दिनांक 20 जून 2014 एवं समाचार - पत्र दैनिक दोपहर में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.
प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. 788 - ए- 82-13-14-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 548- ए-82-13-14- झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा ग्राम टाण्डालालानायक की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये 7.92 हेक्टर भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग -1 के पृष्ठ क्र. 2061 , दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13844 द्वारा हिन्दी समाचार- पत्र राजएक्सप्रेस में दिनांक 20 जून 2014 एवं समाचार- पत्र प्रसारण में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है .
प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. 790-ए- 82-13-14- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 550- ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा ग्राम गोठानिया खुर्द की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये 2.96 हेक्टर भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग -1 के पृष्ठ क्र. 2064 , दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13845 द्वारा हिन्दी समाचार - पत्र पीपुल्स समाचार में दिनांक 19 जून 2014 एवं समाचार- पत्र प्रसारण में दिनांक 20 जून 2014 में प्रकाशित की गई है. अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.
प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. 792- ए- 82-13-14-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 552- ए-82-13-14- झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा ग्राम जुनवानिया की निजी भूमि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये 3.42 हेक्टर भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग -1 के पृष्ठ क्र. 2066, दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13846 द्वारा हिन्दी समाचार - पत्र प्रभात किरण में दिनांक 20 जून 2014 एवं समाचार- पत्र स्वदेश में दिनांक 20 जून 2014 में प्रकाशित की गई है . अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है .
प्रारंभिक अधिसूचना निरस्तीकरण
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. 794- ए-82-13-14-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 554- ए-82-13-14-झाबुआ, दिनांक 14 जून 2014 द्वारा ग्राम बरवेट की निजी भूमि माही परियोजना , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये 9.93 हेक्टर भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्र. 2068 , दिनांक 27 जून 2014 तथा जी. नंबर 13847 द्वारा हिन्दी समाचार - पत्र चौथासंसार में दिनांक 19 जून 2014 एवं समाचार- पत्र दैनिक अवन्तिका में दिनांक 19 जून 2014 में प्रकाशित की गई है . अपरिहार्य कारणों से अधिग्रहण हेतु प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना निरस्त की जाती है.
2806
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
प्रारंभिक अधिसूचना
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
(क्र. 30 सन् 2013 ) ]
प्र. क्र. 796 - ए- 82-13-14 .- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
नहर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक त्रुटिवंश छूट जाने के कारण अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है. अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-हिण्डोलाबावड़ी, तहसील- पेटलावद
विवरण
स. क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में )
सिंचित
असिंचित
(4)
कुल (5) (2)
(3)
(1)
1 निजी भूमि
0.09
0.09
पत्थरपाड़ा वितरिका नहर
0.00 0.00
0.09
0.09
योग :
अनुसूची (2)
पत्थरपाड़ा वितरिका नहर
भूमि का कुल रकबा
स. क्र. कृषक का नाम व पिता/पति का नाम खसरा
क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )
असिंचित
सिंचित
सिंचित असिंचित
कुल
कुल
(7)
(9)
(3)
(5) (6)
(8) (2)
(4)
(1)
0.09
6/1 0.30
0.30
0.09 1 पुंजा पिता जोगडिया भूरिया , जाति भील , पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.30
0.09
0.09 योग : 0.30
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी जिला बैतूल एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग
बैतूल दिनांक 4 सितम्बर 2014
क्र. 1 -एस.डब्ल्यू. - 2014-7374.- मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-2 ( क) -09-08- बी- 3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार शासन स्तर से जिले के भीतर स्वीकृत नवीन पुलिस थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिलास्तरीय समिति को प्रत्यायोजित किये गये हैं एवं जिला दण्डाधिकारी को अधिसूचना जारी करने हेतु पदेन उप - सचिव भी घोषित किया गया हैं.
2807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ 2 ( क) 19-2012- बी-3- दो, दिनांक1-4-2013 द्वारा पुलिस चौकी " बैतूल गंज " की स्थापना के लिये पदों का सृजन किये जाने से नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाना हैं.
अतएव भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2, सन् 1974 ) की धारा 2 , के खण्ड एस में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा संलग्न सारणी में वर्णित सम्बन्धित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से-
संलग्न सारणी के पृष्ठ क्रमांक 01 के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट ग्रामों एवं पृष्ठ क्रमांक 02 के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम ( 3 ) के शहरी वार्डों के नामों के सम्मुख विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती हैं, और बैतूल गंज जो जिला बैतूल के थाना कोतवाली बैतूल एवं तहसील बैतूल अन्तर्गत है को " पुलिस चौकी " घोषित करती हैं एवं संलग्न सारणी के पृष्ठ क्रमांक 01 के कॉलम ( 3 ) में निर्दिष्ट क्षेत्रों तथा सारणी के पृष्ठ क्रमांक 02 के कॉलम ( 3 ) के शहरी वार्डों के नामों के सम्मुख निर्दिष्ट क्षेत्रों को उक्त पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है .
थाना कोतवाली बैतूल से अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों की सारणी
देहात क्षेत्र
क्र. उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया
(2) (1)
1
थाना कोतवाली , तहसील बैतूल , जिला बैतूल 2
थाना कोतवाली , तहसील बैतूल, जिला बैतूल 3
थाना कोतवाली , तहसील बैतूल, जिला बैतूल 4
थाना कोतवाली, तहसील बैतूल , जिला बैतूल 5
थाना कोतवाली, तहसील बैतूल , जिला बैतूल 6
थाना कोतवाली, तहसील बैतूल , जिला बैतूल 7
थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल 8
थाना कोतवाली , तहसील बैतूल, जिला बैतूल 9
थाना कोतवाली , तहसील बैतूल, जिला बैतूल 10 थाना कोतवाली , तहसील बैतूल , जिला बैतूल 11
थाना कोतवाली, तहसील बैतूल, जिला बैतूल 12
थाना कोतवाली , तहसील बैतूल, जिला बैतूल 13
थाना कोतवाली , तहसील बैतूल , जिला बैतूल
थाना कोतवाली बैतूल से अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों की सारणी
शहरी क्षेत्र
क्र.
उस पुलिस थाने का
नाम, तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया
(2)
(1)
वार्ड क्रमांक एवं नाम 1
वार्ड क्रमांक 02
अर्जुन नगर थाना कोतवाली, बैतूल तहसील बैतूल , जिला बैतूल.
ग्रामों के नाम
(3)
खण्डारा
मल्कापुर
बाजपुर
खेड़ली
भैंसदेही
राठीपुर
खेड़ला
रावनबाड़ी
उमरी (जागीर ) .
बोड़ी
केलापुर
सोमवारी पेठ
कुम्हार टेक वार्डवार अपवर्जित किए जाने वाली शहरी क्षेत्र
(3)
वार्ड में से अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्र ( 1 ) अर्जुन नगर, ( 2 ) कत्तल ढाना, ( 3 ) तुलसी नगर, (4) कालापाठा.
2808
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
(2)
(1)
2
थाना कोतवाली , बैतूल, तहसील बैतूल , जिला बैतूल
वार्ड क्रमांक 01 सुभाष वार्ड 3
वार्ड क्रमांक 23 जयप्रकाश वार्ड
_"_
4
वार्ड क्रमांक 22 इन्दिरा वार्ड
_"_
5
वार्ड क्रमांक 21 टैगोर वार्ड
_"_
6
वार्ड क्रमांक 25 रामनगर वार्ड
_"_
7
वार्ड क्रमांक 28 विकास नगर वार्ड 8
वार्ड क्रमांक 29 राजेन्द्र वार्ड
"
9
वार्ड क्रमांक 30 लोहिया वार्ड
_"_
10
वार्ड क्रमांक 31 विनोबा नगर वार्ड
_"_
11
वार्ड क्रमांक 32 शंकर वार्ड
_"_
12
वार्ड क्रमांक 33 विवेकानंद वार्ड
(3)
( 1 ) हमलापुर, ( 2 ) गोंडी मोहल्ला, ( 3 ) डिपो गेट, (4) माझी नगर.
(1 ) पटवारी कालोनी , ( 2 ) रेल्वे कालोनी , ( 3 ) गर्ग कालोनी, (4) इन्द्रा नगर नागपुर नाका.
( 1 ) इन्द्रा कालोनी , ( 2 ) पीडब्ल्यूडी ऑफिस, ( 3) गाँधी नगर, ( 4 ) सिंचाई विभाग.
( 1 ) पुलिस लाईन, ( 2 ) हाउसिंग बोर्ड, ( 3 ) सिविल लाईन, (4) सिंधी कालोनी.
( 1 ) रामनगर, ( 2 ) रामनगर ढीमर मोहल्ला, (3) सिंगलढ़ाना.
( 1 ) विकास नगर , ( 2 ) सुयोग कालोनी , ( 3 ) टेलीफोन कालोनी, ( 4 ) संजय कालोनी , ( 5 ) जेएच कॉलेज.
(1 ) चुन्नी ढाना , ( 2 ) शहीद कालोनी, ( 3 ) सब्जी मंडी, (4) राजेन्द्र वार्ड.
( 1 ) लोहिया वार्ड, ( 2 ) आबकारी , ( 3 ) लोहिया वार्ड ओझाढ़ाना.
( 1 ) विनोबा नगर भग्गूढाना
( 1) माचना नगर, ( 2 ) शंकर वार्ड ओझाढाना, (3 ) शंकर नगर भग्गूढाना.
( 1 ) विवेकानंद भग्गूढाना ( 2 ) ग्रीन सीटी, (3) काली चट्टान, ( 4 ) मेहतो कालोनी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश
सूचना
भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2014
क्र. 628 - स्था. निर्वा.- 2014 .- मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-1-2014- बाईस- पं. - 2, दिनांक 20 अगस्त 2014 एवं राज्य निर्वाचन आयोग के परिपत्र क्रमांक एफ-70-121-2014- तीन-1401 , दिनांक 4 सितम्बर 2014 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में एवं मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-95 - बाईस- 2809 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
पं-1 , दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 126 ( 1 ) के प्रावधानों के अधीन राजस्व, जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी ( जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा जायेगा ) के स्तम्भ ( 4 ) में वर्णित ग्राम पंचायतों के स्तम्भ ( 6 ) के ग्राम सम्मिलित हैं, को मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 29-एफ-1-30-2012-अठारह -3 , दिनांक 6 सितम्बर 2014 के अनुसार नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है. इस संबंध में आपत्ति/ सुझाव दिनांक 15 सितम्बर 2014 तक अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील हुजूर को प्रस्तुत किए जा सकेंगे:-
सारणी
ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत
ग्राम पंचायत
जिले का नाम
क्र.
आने वाले ग्राम
नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
विकासखण्ड का नाम
(6)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
1
फन्दा
भोपाल
रापड़िया
1. रापड़िया
रापड़िया
2. कटारा
3. बर्राई
4. बगली फन्दा
2
भोपाल
कोलूखेड़ी
5. कोलूखेड़ी
कोलूखेड़ी
छान
6. छान
छान
3
भोपाल
फन्दा
7. मक्सी
8. पिपलियाकुंजनगढ़
9. भैरोपुर
भौरी
10. भौरी
4
भौरी
भोपाल
फन्दा
11. जमोनिया छीर
12. मीरपुर वीरान 5
भोपाल
फन्दा
दीपड़ी
13. दीपड़ी
दीपड़ी
14. समरधा कलियासोत 6
भोपाल
फन्दा
15. रतनपुर सड़क
रतनपुर सड़क
रतनपुर सड़क
16. नरेला हनुमंत
17. बिलखिरिया खुर्द
18. गुराड़ीघाट 7
फन्दा
19. नीलबड़ भोपाल
नीलबड़
नीलबड़
फन्दा
8
भोपाल
20. लांबाखेड़ा
लांबाखेड़ा
लांबाखेड़ा
निशांत बरवड़े, कलेक्टर.
कार्यालय , जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , मण्डला, मध्यप्रदेश
अधिसूचना
मण्डला, दिनांक 13 सितम्बर 2013
क्र. मण्डी निर्वा. - 2013-179.- मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम , 2010 के अन्तर्गत सहकारी विपणन [भाग 1 2810
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
सोसायटी की प्रबंध कारणी समिति, कृषि विभाग का एक अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी, जिला भूमि विभाग बैंक का एक- एक प्रतिनिधि तथा मण्डी क्षेत्र की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट किया जाना है. अतः मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा ( 5 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मैं, लोकेश कुमार जाटव , कलेक्टर, मण्डला , कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डला/ नैनपुर/ बिछिया के निम्नांकित प्रतिनिधियों को मण्डी समिति में सदस्यता हेतु नामनिर्दिष्ट करता हूं : -
पता सदस्य का विवरण
नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम
क्र. मण्डी समिति का नाम
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
पडाव वार्ड , मण्डला 1
मण्डला विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि
श्री कैलाश कुमार रावत
पडाव वार्ड , मण्डला सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि श्री हरि प्रसाद साहू
श्री के. एस. नेताम
उप संचालक, कृषि, मण्डला कृषि विभाग का प्रतिनिधि
ग्राम व तह. निवास , जिला मण्डला
श्री संतोष कुमार रजक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि
श्री मदन चौरसिया
कटरा रोड, मण्डला जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि
श्री जोरावर सिंह
जिला पंचायत का प्रतिनिधि
महाराजपुर, पौंडी, जिला मण्डला
श्री मांगन सोनी
ग्राम व पोस्ट नारायणगंज, मण्डला लोक सभा सदस्य का प्रतिनिधि
श्री के. सी. कोकडिया
2 बिछिया
वरि. कृषि वि. अधि. , बिछिया कृषि विभाग का प्रतिनिधि
सहकारी विपणन समिति, मण्डला
श्री महेश विश्वकर्मा
सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि
विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि
ग्राम भुआ बिछिया, तह. बिछिया
श्री तुलाराम साहू
श्री तिहार सिंह
ग्राम मुरता, पो. मवई, तह. बिछिया जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि
जिला पंचायत का प्रतिनिधि
ग्राम नेवसा बहेरा , तह. बिछिया
श्री जागेश्वर राजपूत
श्री संतोष रजक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि
ग्राम निवास, तह. निवास
श्री मदन गोपाल मरकाम
सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि
ग्राम व पो . सालीवाडा, तह. नैनपुर 3 नैनपुर
श्री आर. डी. जाटव
वरि. कृषि विस्तार अधिकारी , नैनपुर कृषि विभाग का प्रतिनिधि
श्रीमती संपतिया उइके
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि
ग्राम व पो . टाटरी, तह. नैनपुर
ग्रा. व पो. पाठासिहोरा, तह. नैनपुर जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि श्री जुगल किशोर श्रीधर
विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि
श्रीमती सुनीता मरावी वार्ड क्र. 14, ग्राम व पोस्ट नैनपुर जिला पंचायत का प्रतिनिधि
श्री लालजू मर्सकोले' जनपद सदस्य नैनपुर, ग्राम भालीवाडा, मण्डला.
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.
2811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 23 दिसम्बर 2013
क्र. 264- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा- 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
चांद ग्राम- हरनाखेडी
छिन्दवाड़ा
ब. नं . 306
प.ह.नं. 36 रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 09.493 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत धमनिया वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2812
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2014
क्र. 5650 - दस - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
खसरा नंबर
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकवा
क्षेत्रफल हे. में
(3)
(1)
(2)
(4)
(5) कोतमा
38/2
0.129 अनूपपुर
चुकान
0.845
99/4
976/1ख
0.136
977/2ख
0.156
0.117
978/3
0.102
996/3
0.081
999/11 क
0.081
999/11 ख
योग .. 1.647
(7)
(6)
बांकी जलाशय योजना के बांध एवं नहर कार्य हेतु.
भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 5651 - दस - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकवा
क्षेत्रफल हे. में
खसरा नंबर (1)
(2)
(4)
(5)
(3)
0.080
200/1 कोतमा छिड़मिड़ी
अनूपपुर
427/9
0.036
0.044
441/3
0.035
599/1
(7)
(6)
बांकी जलाशय योजना के बांध एवं नहर कार्य हेतु.
भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) .
2813
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.032
742/1
0.056
745/1
0.056
745/3
0.054
769/3ख
96/5क
0.024
0.032
409/1
0.024
96/5ख
96/2
0.048
0.038
96/1
0.051
95
30
0.051
0.032
31/1
0.022
739/2
0.009
31/2
90
0.025
54
0.057
0.048
59
0.084
32/1
53
0.019
0.033
410
0.036
49
45
0.022
0.017
46
47
0.033
8
0.006
0.022
58
71
0.025
0.032
320
0.076
631/1
0.057
330
331
0.019
310
0.141
0.048
726/3
310
0.032
0.028
559/1
311/2
0.041
569
0.025 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
2814
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.038
568
562/1
0.032
0.041
559/925
558
0.048
0.048
656/1
0.041
654
0.080
653/3
0.041
659/2
660/2
0.064
0.009
738/4
0.009
738/3
0.032
738/5
0.012
740
741
0.019
0.038
741/954
0.048
728
725
0.044
0.006
717/1
0.012
305/4
306/1
0.024
411
0.017
0.004
407
योग .. 2.357
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर एवं विभागीय अधिकारी राजस्व , कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.
क्र. 5655 - दस- भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नंबर
रकवा
क्षेत्रफल हे. में
(6)
(7) (3)
(5)
(2)
(4)
(1)
0.171
कोतमा निमहा
अनूपपुर
0.100
1455/1 1455/2
बांकी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.
भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) .
2815 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
(3)
(5)
(7)
(4)
(6)
(1)
(2)
1457
0.166
0.210
1458
0.055
1459/1
0.054
1459/2
1805
0.040
1806
0.109
1807/2
0.101
1807/3
0.101
1807/4
0.102
1808/2
0.089
0.437
1809/1
1811/1 /ख 0.148
1866/2
0.308
0.575
1866/3
1866/4
1.117
1866/5
0.202
1866/6
0.259
1866/7
1.214
1866/8
0.445
1892/2ख
0.030
1901/2क
0.145
1901/2ख
0.146
योग 6.324
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 5656- दस - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नंबर
रकवा
क्षेत्रफल हे . में
(6)
(7) (3)
(4)
(5)
(1) (2)
0.016
भाद
कोतमा
अनूपपुर
2393 2400
0.038
बांकी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.
भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) .
2816
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
(2)
(5)
(6)
(7) (3)
(4)
(1)
0.038
2401
0.020
2412
2413
0.044
2435/2
0.064
2442
0.028
0.035
2443
2444
0.016
0.009
2449/3
2448/2
0.008
2450
0.028
0.016
2451
0.008
2472
2473
0.025
2474
0.040
2476
0.016
0.032
2482
0.040
2483
2475
0.040
योग .. 0.561
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारम्, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 2 सितम्बर 2014
क्र. 4466- भू- अर्जन- 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) एवं ( 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला
ग्राम
तहसील
धारा -11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
0.850
कोटरी
भदार व्यपवर्तन योजना .
उमरिया
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
मानपुर
संभाग उमरिया.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भदार व्यपवर्तन योजना , नहर निर्माण हेतु.
उमरिया, दिनांक 4 सितम्बर 2014
क्र. 4514- भू-अर्जन- 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, 2817
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1) (2)
(4)
2.800
धनवाही
उमरिया बांधवगढ़
6.100
देवदण्डी
1.966
धनवार
0.500
महुरी
0.500
बिजौरा
देवरी
0.200 उमरिया नौरोजाबाद
0.300
झींकाताल
0.500
बड़ागांव
12.866
योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा -11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
धनवाही व्यपवर्तन योजना .
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग उमरिया.
धनवाही व्यपवर्तन योजना.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग उमरिया.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धनवाही व्यपवर्तन योजना, के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कृष्ण गोपाल तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 4 सितम्बर 2014
पृ. क्र. 6560-जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
धनौरा
सिवनी
1.542
झालौन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.
हालोन जलाशय की दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) D. P. R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
2818
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
पृ. क्र. 6561 - जि.भू.अ.- 2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) सिवनी धनौरा
2.532
सालीवाड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी .
हालोन जलाशय की दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D. P. R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .
पृ. क्र. 6562- जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(4)
(3)
(1)
धनौरा
3.987 सिवनी
खुरसीपार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.
हालोन जलाशय की दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D. P. R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .
पृ. क्र. 6563 - जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भाग 1 ]
2819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4) सिवनी धनौरा
मोहगांव
5.879
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी.
हालोन जलाशय की दांयी तट नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) D. P. R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 5 सितम्बर 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ..10- पत्र क्र. 397 - भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(3)
(4) (1)
रामनगर
मन्नी
सतना
14.221 हे .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग सतना जिला जिला सतना. म. प्र.
अधियारी सागर बांध योजना के अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र एवं नहर के निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10 - पत्र क्र. 398- भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 2820
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
[भाग 1 उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) (2)
(3)
(4)
4.496 सतना रामनगर
दतौर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग सतना जिला जिला सतना. म. प्र.
अधियारी सागर बांध योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10- पत्र क्र. 399- भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के काने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(3)
(4)
3.701
गोवरांवकला
(1) सतना उचेहरा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग क्रमांक 7 सतना म. प्र .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नागौद ( सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु.
सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2014
भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.10- पत्र क्र. 413- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के काने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1)
सतना
(2) उचेहरा
(4) 5.560
(3) कंदहली
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग-7 जिला सतना म. प्र .
न. घा. वि. प्रा. के बरगी व्यपवर्तन परियोजना में सतना- नागौद शाखा नहर से बिजहरा कोठार माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
2821
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. - 10- पत्र क्र. 414- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के काने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(3)
(4) (1)
2.362 सतना उचेहरा टिटहीडाडी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग-7 जिला सतना म. प्र .
न. घा. वि. प्रा. के बरगी व्यपवर्तन परियोजना में सतना- नागौद शाखा नहर से बिजहरा कोठार माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.
भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ.10- पत्र क्र. 415- भू-अर्जन14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(2)
(3)
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4) (1)
गोरिया कोठार
सतना उचेहरा
1.613 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , न. घा. वि. प्रा. संभाग-7 जिला सतना म. प्र.
न. घा. वि. प्रा. के बरगी व्यपवर्तन परियोजना में सतना नागौर शाखा नहर से बिजहरा कोठार माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2822
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शुद्धि- पत्र
दतिया, दिनांक 6 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 4 - अ- 82-2012-13-प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.- शुद्धिपत्र श्यामपहाड़ी लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम पचोखरा तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया की निजी भूमि का अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में 5 जुलाई 2013 को एवं समाचार - पत्र स्वदेश ग्वालियर दिनांक 7 जुलाई 2013 को एवं दतिया उदयदेश में दिनांक 6 जुलाई 2013 को ( जी नं. 16520113 ) को हुआ था.
उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः- स. क्र.
अनुसूची
सही संशोधित प्रविष्ठी
पूर्व प्रकाशित प्रविष्ठी
प्रकाशन जिसमें हुआ
(1)
(2)
1
म. प्र. राजपत्र भाग-1
दिनांक 5-7-2013
2 स्वदेश ग्वालियर
दिनांक 7-7-2013
3 उदयदेश दतिया
दिनांक 5-7-2013
उक्त अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.05 है. के स्थान पर 1.06 है. होगा.
(3)
(4)
1.06 है.
1.05 है.
1.05 है.
1.06 है.
1.06 है.
1.05 है.
शुद्धि- पत्र
प्र. क्र. 6- अ- 82-2012-13-प्र. क्र. 6- अ-82-2012-13.- शुद्धिपत्र श्यामपहाड़ी लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम बराबुजुर्ग तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया की निजी भूमि का अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में 12 जुलाई 2013 को एवं समाचार - पत्र आचरण ग्वालियर में दिनांक 8 जुलाई 2013 को एवं दतिया प्रकाश में दिनांक 7 जुलाई 2013 को ( जी नं. 16514/13 ) को हुआ था.
उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-
स. क्र.
अनुसूची
सही संशोधित प्रविष्ठी
पूर्व प्रकाशित प्रविष्ठी
प्रकाशन जिसमें हुआ
(2)
(1)
1
म. प्र. राजपत्र भाग -1
दिनांक 12-7-2013
2 आचरण ग्वालियर
दिनांक 8-7-2013
3 दतिया प्रकाश दिनांक में
7-7-2013
उक्त अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.175 है. के स्थान पर 1.68 है. होगा.
(4)
(3)
1.175 है.
1.68 है.
1.68 है.
1.175 है.
1.68 है.
1.175 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश जांगरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 6 सितम्बर 2014
शुद्धि-पत्र
प्र. क्र. 4- अ - 82-2012-13-प्र. क्र. 4-अ- 82-2012-13 - शुद्धिपत्र. - श्यामपहाड़ी लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम पचोखरा, तहसील इन्दरगढ़ , जिला दतिया में नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में 27 दिसम्बर 2013 को एवं समाचार- पत्र स्वदेश ग्वालियर, दिनांक 26 दिसम्बर 2013 को एवं नई दुनिया में दिनांक 26 दिसम्बर 2013 को ( जी नं. 23417/13 ) को हुआ था.
उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-
अनुसूची
संक्र.
सही संशोधित प्रविष्ठी
पूर्व प्रकाशित प्रविष्ठी
प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा नं.
(3)
(2)
(1)
215/2 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 ,
215/5 दिनांक 27 दिसम्बर 2013 .
215/2 2 स्वदेश ग्वालियर,
215/5 दिनांक 26 दिसम्बर 2013 .
3
215/2 नई दुनिया
215/5 दिनांक 26 दिसम्बर 2013 .
उक्त उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.06 हे . होगा.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 10 सितम्बर 2014
क्र. 6753-जि.भू.अ. - 2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम की धारा 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिवनी
खसरा नं.
रकबा रकबा
(4)
(6)
(5)
215/1
0.10 हे.
0.10 हे.
215/2
0.10 हे.
215/1
0.10 हे.
215/2
0.10 हे.
0.10 हे.
215/1
215/2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रकाश जांगरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) ग्राम- परतापुर, प.ह.नं. - 115
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.55 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
204/1
0.38
204/5
0.64
204/2
0.14
206/1
207/2
218/2 2824
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
(1)
(2)
204/3
0.35
205/2
206/2
207/3
105/2
0.14
32/2
0.04
0.23
105/1
102
0.52
0.18
101/3
0.55
48
0.16
47/1
0.04
32/3
0.15
47/2
0.01
46/1
41/1
0.35
40/1
0.07
0.15
41/2
35/2
0.45
4.55
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6754-जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- मुगवानी, प.ह.नं. - 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.46
1
5
0.42
योग .. 0.88
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 6755-जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
( ग) ग्राम- कूड्डो, प.ह.नं. - 26
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.79 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
256/1
0.05
274/1
0.03
0.43
256/2
0.09
274/2
0.02
267
0.21
269
272
0.28
0.10
275
278
0.21 2825
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.34
279/1
0.25
279/2
0.40
280
151/1
0.11
0.14
140
0.13
313
2.79
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6756 - जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- धनौरा खुर्द, प.ह.नं. - 33
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.75 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.03
160
0.17
161
0.02
162
0.25
163
164/1
0.35
159/8
0.55
0.74
156
0.03
158
0.40
102/3
(2)
(1)
103/1
0.25
103/2
0.10
24/1
17/1
0.91
1.47
18/1
151
0.14
17/2
0.28
0.14
15
23
0.36
0.35
291
1.12
54/2
0.74
55
0.77
94
56
0.28
77/3
0.28
77/8
0.03
77/10
78
0.24
80
0.13
0.02
81
96/1
0.38
96/3
0.04
10.75
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6757 - जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- धनौरा 2826
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
(ग ) ग्राम- माथनपुर, प.ह.नं. -33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.02
19/1
0.12
28
0.12
29
30
0.62 0.88
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर , भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र.6758 - जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- रामखैरी , प.ह.नं. - 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.60 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.18
250
0.48
249
0.12
239/2
0.08
208
0.03
239/1
240/1
0.14
0.03
240/2
0.17
238/1
0.12
238/2
0.17
41/2
(2)
(1)
237/1
0.01
0.08
34/2
0.45
42
0.08
46
0.56
45/2
0.01
43/1
0.52
55
0.18
91
0.01
92/3
90
0.13
0.49
86/1
0.17
87
0.24
83
241/2
0.06
4.60
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 6759 -जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- बम्होड़ी, प.ह.नं. -27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.26 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.16
30
0.06
31
205/1
0.15
0.27
205/5
0.70
203/1
0.08
204 भाग 1 ]
2827
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
(2)
(1)
0.20
202
0.04
295/1
0.70
239
0.02
240/2
0.19
240/3
0.28
262
0.21
261
258/2
0.28
0.33
251
0.46
250
0.06
252/1
0.09
235/1
0.25
319
0.30
318/4
0.17
320/1
320/2
1.16
336/1
0.38
337/2
0.50
0.22
338
योग .. 7.26
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6760 - जि.भू.अ. - 2014 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) ग्राम- आमानाला, प.ह.नं. - 32
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.05 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
अशासकीय भूमि
4
0.35
45
0.25
0.45
46/1
46/3
0.74
0.60
39
0.02
76/3
348/1
0.95
0.80
391
0.07
299
0.40
295
76/2
0.44
0.32
77
84
0.07
80
0.08
0.18
86
88/1
0.03
88/4
0.04
0.21
90/1
88/2
0.42
0.28
88/5
0.11
306
0.21
292/3
294/1
0.42
297
0.04
0.28
88/3
0.28
88/6
0.05
89
0.18
311
0.03
317/4
318/2
0.16
0.30
318/1ख
0.15
318/2ख
304
0.25
300
1.68
294/2
0.21
योग .. 11.05
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6761 - जि.भू.अ. -2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 2828
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- अमोली, प.ह.नं. - 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.82 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टर में )
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
72
0.28
0.32
165
0.18
78/3
78/4
0.04
0.76
160/2
0.06
161/1
0.04
163
0.42
172/1
0.43
171/1
171/2
0.16
0.13
171/3
2.82
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6762 - जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- पिपरडाही, प.ह.नं. - 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.93 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.14
20/2
15/1
0.22
15/2
0.08
0.45
26
27
0.08
28
0.11
0.07
30
0.02
31/2
0.07
25
24
0.48
0.08
129
130
0.38
0.18
134
127
0.37
132
0.21
0.06
349/5
0.06
349/7
0.03
363/1
131/1
0.12
0.10
131/2
0.02
135/1
0.05
149/1
135/2
0.22
0.04
149/2
139/1
0.10
139/2
0.03
137
0.13
0.08
120
138
0.21
115
0.14
0.56
114/1
0.13
193/1
0.06
247/2
0.56
194/1
0.10
349/8
363/2
0.06
0.28
349/9
0.03
194/3
0.28
248
239/3
0.02
0.07
238/1 भाग 1 ]
2829
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
(2)
(1)
147/1
0.15
230/2
0.10
0.09
229/2
228
0.19
0.14
224
225
0.05
0.09
238/3
222
0.18
350
0.11
349/6
0.35
7.93
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6763- जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग) ग्राम- सालीवाडा, प.ह.नं. - 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.04 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.80
161/1
162
0.08
0.45
163
0.04
195
164
0.40
0.17
196/1
0.02
168
0.06
166
0.70
103/1
0.18
179
0.17
190
216
0.98
0.42
121
258
0.14
196/2
0.56
120
0.04
0.09
104
119/1
0.52
0.14
119/2
119/3
0.48
0.18
119/4
101/1
0.25
102
0.05
0.12
25/3
7.04
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6764-जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील - धनौरा
(ग ) ग्राम-मल्हनवाडा, प.ह.नं. - 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.41 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.32
16
0.46
31/2
14
0.12
0.32
142
0.56
30/1 2830
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
(2)
(1)
0.40
31/4
0.26
31/4
0.12
33
32/2
0.40
0.14
37
38
0.07
0.66
43/1
43/2
0.40
0.80
95/1
0.08
95/2
118
0.07
0.24
113
0.34
0.05
111/2
117/2
0.12
0.33
144
143
0.15
6.41
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 6765 - जि.भू.अ. - 2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- बगहाई, प.ह.नं. - 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.31 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.05
65/1
0.22
99/1
(1)
(2)
0.21
99/2
0.39
99/3
0.08
65/3
0.06
99/4
0.08
65/4
0.14
99/5
65/5
0.04
0.14
99/6
0.30
73/1
0.20
73/2
0.35
36/1
0.46
32
78
0.28
0.34
85/1
0.10
72/1
75
0.23
76/1
0.04
76/2
0.19
0.03
76/3
0.21
85/2
0.25
84/1
0.21
36/2
27/2
0.13
84/2
0.21
83
0.03
33/2
0.38
0.18
49/1
0.03
43
48
0.28
0.03
47
0.84
42/1, 42/4
18
0.10
0.20
36/5
0.10
99/8
0.20
65/7
योग 7.31
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
2831
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2014
क्र. C-5183-दो-3-420-80- भाग दस. श्री अशोक कुमार शर्मा , सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2014 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 182 दिवस ( एक सौ बयासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
गणना- पत्रक
: 01-04-1977 1. श्री अशोक कुमार शर्मा ,
सेवानिवृत्त डिप्टी, रजिस्ट्रार ( ई )
उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर का नियुक्तिदिनांक.
: 2. सेवानिवृत्ति दिनांक 31-07-2014 3. नियुक्ति दिनांक से 01-04-1977: 9 वर्ष 11 माह 08 दिन.
से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवाअवधि.
: 27 वर्ष 4 माह 22 दिन.
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवाअवधि.
: 9×15= 135 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
: 28-14 × 15-210 दिन .
6. कालम ( 4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
345दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. :
163दिन
:
8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
182दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित :
अवकाश समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-07-2014 को शेष अर्जित अवकाश 240दिन).
जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2014
क्र. D- 4871-दो-2-109-2006 .- श्री पी . एस . पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 16 से 18 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B -4245-दो- 2-43-2013 .- श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बडवानी को दिनांक 25 अप्रैल 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 26 अप्रैल से 5 मई 2014 तक दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बडवानी को बडवानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
2832
क्र. C- 5160-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 21 से 24 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-5164-दो-2-4-2013 .- श्री आर. के. जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 14 से 19 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 जुलाई 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 5162-दो- 2-26-2014.- श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 30 जून से 5 जुलाई 2014 तक छः दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 6 से 7 जुलाई 2014 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2014
क्र. D -4939-दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10 अगस्त 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 15 अगस्त 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-4941-दो- 2-36-2014.- श्री महेश भदकारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 11 से 13 जुलाई 2014 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 14 से 19 जुलाई 2014 तक छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेश भदकारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश भदकारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-4943-दो-2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 4 से 5 जुलाई 2014 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है . तथा दिनांक 4 से 5 जुलाई 2014 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
2833
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-5199-दो- 2-35-2006 .- श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा को दिनांक 25 से 28 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2014
क्र. 1049 - गोपनीय - 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
नाम
कहां से क्रमांक
(2)
(3)
(4)
(1)
1
भोपाल श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव, म. प्र. शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
Jabalpur , the 20th August 2014
No. B - 4129 - III- 6-6-84 .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri G. P. Agrawal , Presiding Officer of the court of Ist ASJ , Guna for the speedy trial of offences of Rape , Gang -rape ,
कहां को
सत्र खण्ड का नाम (5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
देवास
देवास
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
Murderwith rape & all other offences relating thereto of the District Headquarter Guna.
By order of the High Court , S. S. RAGHUVANSHI , Registrar (D.E. ) .