इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 39]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2014- आश्विन 4, शक 1936
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 1-315-2014-5- एक. श्री आई.सी.पी. केशरी , भाप्रसे (1988 ) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग पदस्थ किया जाता है.
( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री आई.सी.पी. केशरी द्वारा प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे ( 1989 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे एवं उनकी मूल पदस्थापना प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर मानी जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2014
क्र. एफ ए 5-10-2011 - एक ( 1 ).- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश/ न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति उपरांत वर्तमान में देय कुल भत्तों में प्रतिमाह रुपये 1000/ - की वृद्धि करते हुए अब मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को
2835
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.
2836
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
मासिक कुल रु . 13,000/- के स्थान पर रु. 14,000/- एवं माननीय न्यायाधिपति महोदय को कुल रु. 11,000/- के स्थान पर रु. 12,000/ - समेकित रूप से भत्ता ( सचिवालयीन , अर्दली, दूरभाष भत्ते इत्यादि ) स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) वित्त विभाग के जावक क्रमांक- 1296-1372-2014-नियम- चार, दिनांक 22 जुलाई 2014 द्वारा प्रकरण में सहमति प्राप्त है.
(3) उपरोक्त पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष क्रमांक 2071 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ ( 01 ) सिविल ( 106 ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधी पेंशन प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा .
(4 ) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, उक्त आदेशार्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2014
क्र. एफ -1 ( ए) 27-94-ब-2- दो. श्री आलोक रंजन, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 अगस्त से 6 सितम्बर 2014 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश 15, 16 , 17 एवं 18 अगस्त 2014 एवं 7 सितम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री आलोक रंजन, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजय कुमार, भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आलोक रंजन, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 (ए) 195-91-ब-2- दो. श्री विजय कटारिया, भापुसे, महानिरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 1 से 12 सितम्बर 2014 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 21 अगस्त 2014 एवं 13 , 14 सितम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार कटारिया , भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार कटारिया , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2014
क्र. एफ-1 (ए) 154-93- ब- 2-दो. श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता ( जी ) , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 1 से 12 सितम्बर 2014 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 31 अगस्त 2014 एवं 13 , 14 सितम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था- सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ -1 (ए) 400-88- ब-2- दो. ( 1 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस सुधार ) , पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
भोपाल ने दिनांक 22 सितम्बर 2014 से 17 अक्टूबर 2014 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश 20 , 21 सितम्बर 2014 एवं 18 , 19 अक्टूबर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( सामुदायिक पुलिसिंग ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस सुधार ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 (ए) 253-88- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री आर. के. गर्ग , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल ने दिनांक 30 अगस्त 2014 का एक दिवस अर्जित अवकाश 29 एवं 31 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री आर. के. गर्ग , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी . के. माथुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गर्ग , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री आर . के. गर्ग , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. गर्ग , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2837 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर . के. गर्ग, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2014
क्र. एफ-1 ( ए) 185-91- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री जी. पी. सिंह , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( सतर्कता ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 19 सितम्बर 2014 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश 13 , 14, 20 एवं 21 सितम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री जी. पी. सिंह , भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री राजीव टंडन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी . सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( सतर्कता) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (सतर्कता) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री जी. पी. सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी . सिंह , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2014
क्र. एफ 14-19-2007- बयालीस ( 1 ) .-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2014 के द्वारा राज्य शासन द्वारा श्री प्रसन्न कुमार दाश ( सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन ) को प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति के अपील प्राधिकारी के पद पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है.
2838
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
(2 ) राज्य शासन द्वारा श्री प्रसन्न कुमार दाश ( सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन ) अपीलीय प्राधिकारी , प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति, भोपाल की सेवा- शर्तें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं
1. सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रही सभी सुविधायें जैसे- मकान, वाहन, यात्रा- भत्ता , चिकित्सा सुविधा, दूरभाष, छुट्टी, यात्रा रियायत अवकाश आदि प्राप्त होती रहेगी.
2. सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन में से पेंशन की राशि को कम करते हुये शेष राशि वेतन के रूप में देय होगी इस वेतन राशि का राज्य शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता देय हो किन्तु पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी.
3. नियुक्ति पूर्णकालिक होने के कारण अपीलीय प्राधिकारी अन्य कोई व्यवसाय , कार्य , सेवा आदि नहीं कर सकेंगे .
4. अन्य सेवा- शर्तें शासन की समस्त सामान्य सेवा- शर्तों के अनुरूप होगी.
(3 ) यह आदेश वर्तमान श्री प्रसन्न कुमार दाश ( सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन ) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी , प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति, भोपाल का कार्यकाल प्रारंभ होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शमीम उद्दीन , अपर सचिव.
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2014
क्र. एफ 10-63-2001- सत्रह मेडि - 2.- विभागीय समसंख्यक, दिनांक 26 फरवरी 2013 में संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा निम्नानुसार पुनरीक्षित टीम को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता है :-
अध्यक्ष 1. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , संचालनालय , स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल.
सदस्य 2. श्रीमती सरला माथुर, अध्यक्ष ऑल इण्डिया वूमेन्स कान्फ्रेंस, भोपाल.
सदस्य 3. अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग , मध्यप्रदेश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2014
क्र. 1429-375-2014- ए- सोलह.- मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आज्ञाएं) अधिनियम, 1961 की धारा 3 ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार श्रम विभाग के अधिसूचना क्रमांक 778-375-2014- ए-16, दिनांक 03 जून 2014 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जून, 2014 में प्रकाशित हुई है, को एतद्वारा संशोधित करती है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में शब्द " श्री पी .के. दुबे, उप श्रमायुक्त, मुख्यालय , इंदौर " के स्थान पर " श्री पी.के. दुबे, अपर श्रम आयुक्त " प्रतिस्थापित किये जायें .
No. 1430-375-2014 - A- XVI . In exercise of the powers conferred by Section 3 ( a) of the Madhya Pradesh Industrial Employment ( Standing Orders ) Act , 1961 (No. 26 of 1961 ) , the State Government hereby, amends the Labour department's notification No. 778- 375-2014 - A- XVI , dated 3rd June 2014 which was published in Madhya Pradesh Gazette , dated 6th June 2014 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification the words " Shri P. K. Dubey, Deputy Labour Commissioner , Headquarter , Indore " Shall be substituted by the words " Shri P. K. Dubey, Additional Labour Commissioner " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , उपसचिव.
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2014
क्र. एफ- 03-15-2009-तीन जेल. राज्य शासन एतद्वारा , इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 03-15-2009-तीन जेल, दिनांक 28 दिसम्बर 2010 को निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश बन्दी परिवीक्षाधीन सम्मोचन अधिनियम, 1954 एवं तदाधीन निर्मित नियम, 1964 के नियम-6 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत राज्य परिवीक्षा मण्डल का पुनर्गठन कर श्री भागीरथ पाटीदार पुत्र श्री प्रेमनारायण पाटीदार, 6, पटेल सदन, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल, हुजूर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय सदस्य नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.
2839
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2014
क्र. एफ 19-86-2014- एक- 4.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में बांस आधारित विकास कार्यों हेतु मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन की समीक्षा तथा मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ मिशन के कार्यों का अभिसरण ( Convergence ) करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति ( State Level Steering Committee ) का गठन किया जाता है :-
अध्यक्ष 1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
सदस्य 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग.
सदस्य 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.
सदस्य 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.
सदस्य 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.
सदस्य 6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग .
सदस्य 7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.
सदस्य 8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.
सदस्य 9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग.
सदस्य 10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक , मध्यप्रदेश
11. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन सदस्य- सचिव.
(2 ) समिति निम्नानुसार कार्य सम्पादित करेगी : - (i ) मिशन के कार्यों की समीक्षा करना एवं दिशा- निर्देश जारी करना.
(ii ) विभिन्न शासकीय विभागों की बांस आधारित योजनाओं के साथ अभिसरण.
( iii ) बांस अधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना.
( iv ) बांस को काष्ठ के विकल्प के रूप में प्रोत्साहन देना.
( v ) बांस के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु कार्यवाही करना.
(vi ) बांस संबंधी अन्य सामायिक विषय पर सुझाव देना.
(vii ) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अन्य कोई विषय.
(3 ) समिति की बैठक तीन माह में एक बार की जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. एन. चौहान, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 16/17 सितम्बर 2014
फा. क्र. 17 (ई ) 82-2003 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, श्रीमती माधुरी राजलालजी , प्रथम सिविल न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , शहडोल की सेवाएं, पीठासीन अधिकारी , ऋण वसूली अधिकरण , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली को सौंपता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2014
फा. क्र. 17 ( ई) 202-2014- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, जिला मुख्यालय भिण्ड में नोटरी के पद पर नियुक्त श्री गिरिराज शर्मा, नोटरी का दिनांक 11 जनवरी 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप , उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
फा. क्र. 17 (ई ) 201-2014- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, श्री महेन्द्र सिंह राठौर, नोटरी लहार द्वारा नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 ( a ) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन- पत्र दिनांक 8 जुलाई 2014 के परिपेक्ष्य में एतद्वारा , उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
फा. क्र. 17 (ई ) 53-2000- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2000 द्वारा तहसील शाहपुर, जिला बैतूल के लिये नियुक्त नोटरी, श्री घनश्याम गुप्ता का 2840
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
दिनांक 7 जनवरी 2014 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2014
फा. क्र. 1 ( बी) -4-2004-इक्कीस- ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री देवीलाल धाकड पुत्र श्री जोंधराजजी धाकड, अधिवक्ता, तहसील भानपुरा , जिला मन्दसौर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मन्दसौर सत्र खण्ड के मन्दसौर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील भानपुरा , जिला मन्दसौर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 (बी) -4-2004 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री सीताराम पाटीदार पुत्र श्री मोहनलालजी पाटीदार, अधिवक्ता, तहसील गरोठ,
[ भाग 1 जिला मन्दसौर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मन्दसौर सत्र खण्ड के मन्दसौर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 (बी ) -4-2004 - इक्कीस- ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री गणेश कुमार मोड पुत्र श्री फकीरचंद मोड, अधिवक्ता, जिला मन्दसौर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मन्दसौर सत्र खण्ड के मन्दसौर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला मन्दसौर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. खरे, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014
फा. क्र. 17 (ई ) 83/03 - इक्कीस- ब ( एक ) -2347-2014.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 47 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
(1) "47
(2) इन्दौर
(3) अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7.
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4)
इन्दौर शहर उत्तर संभाग , पश्चिम संभाग का विद्युत् क्षेत्र, पारेषण तथा वितरण संभाग, इंदौर एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी से संबंधित समस्त मामले ( महू तहसील को छोड़कर ) " .
F. No. 17 (E) 83-03-21 - XXI - B ( 1 ) -2347-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment's in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03- 2841
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
XXI- B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - 1 , dated 24th September 2010 :-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial number 47 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely :---
TABLE
S. No. Name of the Civil District Name of Special Court
(3)
Territorial jurisdiction of the Special Court (According to the Electricity Area) (4)
(2)
(1)
"47
Indore
Additional Sessions Judge , Special Court No. 7.
Electricity area of North Division , West Division of Indore City. Transmission & Distribution division Indore & all cases related to Chief Vigilance Officer (excluding Tehsil of Mhow.)"
फा. क्र. 17 (ई ) 83/03 - इक्कीस- ब ( एक) -2347-2014 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 47 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
सारणी
सिविल जिले का नाम
क्रमांक
विशेष न्यायालय का नाम
(3)
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
(2)
(1)
47
इन्दौर
अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7.
श्री राकेश कुमार ( गुप्ता ) अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7.
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -2347-2014 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment's in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th September 2010, namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the table , for serial numbers 47 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:-
TABLE
S. No.
Name of Special Court
(3)
Name of the Judge of the Special Court (4) Name of the Civil District (2)
(1)
"47
Indore
Additional Sessions Judge ,
Special Court No. 7
Shri Rakesh Kumar (Gupta) Additional Sessions Judge , Special Court No. 7. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
2842
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2014
फा. क्र. 17 ( ई ) 43/ 2009-1481 - इक्कीस - ब ( एक) .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 43- 2009-2251 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2 , 4, 6 , 15 , 18 , 25, 26 , 33 , 40 , 48 , 50 , 53 , 56 , 61 , 62 , 63 , 68, 73 एवं 74 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् : -
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
अनुक्रमांक
पदस्थापना का स्थान
(3) (1)
(2)
जोबट 2. श्री प्रकाश डामोर, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
4.
कोतमा श्री दीपक कावड़े ,
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
चंदेरी 6. श्री संतोष कुमार कोल, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
15. श्रीमती प्राची पटैल,
बुरहानपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.
18. श्री प्रकाश कसेर,
छिन्दवाड़ा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
कन्नौद 25. श्री पंकज जायसवाल ,
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2.
धार 26. श्रीमती संगीता पटेल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
डबरा 33. श्री अरविंद कुमार जैन,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
40. श्री रविकांत सोलंकी,
झाबुआ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
48. कु. समीक्षा सिंह,
नरसिंहपुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए ग्राम न्यायलय का नाम
(6) (4)
(5)
जोबट
जोबट
अलीराजपुर
कोतमा
कोतमा
अनूपपुर
चंदेरी
चंदेरी
अशोकनगर
बुरहानपुर
बुरहानपुर बुरहानपुर
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
देवास
कन्नौद
कन्नौद
धार
धार धार
डबरा
डबरा
ग्वालियर
झाबुआ
झाबुआ
झाबुआ
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर 2843
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
नीमच 50. श्री अभिषेक गौड़, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
रायसेन 53. श्रीमती ऊषा तिवारी बेड़िया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1
रतलाम 56. श्री रितुराज सिंह चौहान, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
61.
खुरई कु. श्वेता गोयल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 .
सतना 62. श्रीमती कविता दीप खरे, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
63 .
नागौद श्रीमती सिद्धी मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
शहडोल 68. श्रीमती निशा गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.
73.
शिवपुरी श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीरिषी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.
करेरा 74. श्री रतन कुमार वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
(5)
(6) (4)
नीमच नीमच
नीमच
रायसेन
रायसेन
रायसेन
रतलाम
रतलाम
रतलाम
सागर
खुरई
खुरई
सतना सतना
सतना
नागौद
नागौद सतना
शहडोल
शहडोल
शहडोल
शिवपुरी
शिवपुरी शिवपुरी
करेरा
करेरा शिवपुरी
F. No. 17 (E)43-2009-1481 - XXI - B ( 1 ) 14 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251- XXI - B ( 1 ) , dated 10th May 2013 , namely :
AMENDMENT
In the said Notification, in the table , for serial number 2 , 4 , 6, 15 , 18 , 25 , 26 , 33 , 40, 48 , 50 , 53 , 56 , 61 , 62 , 63, 68 , 73 and 74 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted namely :-
S.No. Name of Nyayadhikari
Place of Posting
(2)
(3) (1)
Jobat 2 . Shri Prakash Damor, CivilJudge , Class - I.
Kotma 4. Shri Deepak Kawde , Additional Judge to Civil Judge , Class - I .
TABLE
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya (6) (4)
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)
Jobat
Jobat Alirazpur
Kotma
Kotma Anuppur [भाग 1 2844
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
(3)
(5)
(6) (2)
(4)
(1)
Chanderi
Chanderi
Chanderi
Ashoknagar
6. Shri Santosh Kumar Kaul , Civil Judge , Class - I .
Burhanpur
Burhanpur
Burhanpur
Burhanpur
15. Smt . Prachi Patel , 1stCivil Judge , Class - II .
Chhindwara
Chhindwara
Chhindwara
Chhindwara
18. Shri Prakash Kaser , IIrd Civil Judge , Class - I .
Kannod
Kannod
Kannod
Dewas
25. Shri Pankaj Jaiswal , Civil Judge . Class - II.
Dhar
Dhar
Dhar
Dhar
26. Smt . Sangeeta Patel , IIIrd Civil Judge , Class - I .
Dabra
Dabra
Gwalior
Dabra
33. Shri Arbind Kumar Jain , Additional Judge to Ist Civil Judge , Class - I .
Jhabua
Jhabua
Jhabua
Jhabua
40. Shri Ravikant Solanki , IInd Additional Judge to Ist Civil Judge , Class - II .
Narsinghpur
Narsinghpur
Narsinghpur
Narsinghpur
48. Ku . Samikha Singh , IInd Civil Judge , Class - I .
Neemuch
Neemuch
Neemuch
Neemuch
50. Shri Abhishek Gaud , Additional Judge to CivilJudge , Class - I .
Raisen
Raisen
Raisen
Raisen
53. Smt. Usha Tiwari Bediya , IInd Civil Judge , Class -I .
Ratlam
Ratlam
Ratlam
Ratlam
56. Shri Rituraj Singh Chouhan , IVth Civil Judge , Class - I .
Khuari
Khuari
Khurai
Sagar
61. Ku . Shweta Goyal , IInd Civil Judge , Class - I .
Satna
Satna
Satna
Satna
62. Smt. Kavita Deep Khare , VIth Civil Judge , Class - I .
Satna
Nagod
Nagod
Nagod
63. Smt . Siddhi Mishra , IInd Civil Judge , Class - I .
Shahdol
Shahdol
Shahdol
Shahdol
68. Smt. Nisha Gupta, 1stAdditional Judge to CivilJudge, Class - I .
Shivpuri
Shivpuri
Shivpuri
73.
Shivpuri
Smt . Neelu Sanjeev Shringirishi , IIIrd Civil Judge , Class - II .
Karera
Karera
Karera
74.
Shivpuri
Shri Ratan Kumar Verma , Additional Judge to Civil Judge , Class - I .
2845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
फा. क्र. 1-1-88 - इक्कीस- ब( एक)-2153-14.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 30 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
अनुसूची
स्थानीय क्षेत्र सेशन न्यायाधीश/अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
(3)
(2)
अनुक्रमांक (1)
नीमच 30.
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , नीमच
F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) -2153-014 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government , hereby , makes the following amendment in this Department Notifications F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) , dated 24th October 2009 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 6th November 2009 , namely:-
AMENDMENT
In the said Notification in the Schedule , for serial number 30 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted:-
SCHEDULE
Local Area (3) Neemuch S.No. (1) 30
Sessions Judge /Additional Sessions Judge (2) IstAdditional Sessions Judge , Neemuch .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी ) , जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश डिण्डौरी , दिनांक 11 सितम्बर 2014
क्र. मंडी- निवा. - 2014-15-604.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, छवि भारद्वाज , कलेक्टर डिण्डौरी मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम 2010 के अन्तर्गत डिण्डौरी जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करती हूं: -
मंडी अधिनियम की धारा
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(3)
क्रमांक (1)
मंडी का नाम (2) डिण्डौरी
(4) धारा 11 ( 1 ) (घ) 1
श्री ओमकार मरकाम, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, डिण्डौरी सिविल लाईन , डिण्डौरी .
धारा 11 ( 1 ) (घ) 2
शहपुरा
श्री ओमप्रकाश धुर्वे, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, शहपुरा सिविल लाईन, डिण्डौरी.
3
धारा 11 ( 1 ) (घ ) गोरखपुर
श्री ओमकार मरकाम, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, डिण्डौरी सिविल लाईन , डिण्डौरी .
छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
2846
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 16 जून 2014
प्र. क्र. 03- अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.500 (1) छतरपुर छतरपुर चन्द्रपुरा ( पूरक)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा 11 एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर ललितपुर - खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
छतरपुर , दिनांक 3 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 04 -अ- 82 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
15.000
गौर
छतरपुर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6)
धारा 4 की उपधारा 11 एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर तरपेड़ बांध परियोजना की स्पिल चैनल हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
छतरपुर , दिनांक 18 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 7- अ- 82-2013-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) 2847
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - तहसील
जिला
भूमिका वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
0.020
परसनिया
चंदला
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 8 - अ - 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.130 लवकुशनगर गुढ़ाखुर्द
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 9 - अ - 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4)
0.315
मड़वा
लवकुशनगर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
2848
प्र. क्र. 10- अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
लगभग क्षेत्रफल
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.105 चंदला भवानीपुर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.151
हरद्वार
लवकुशनगर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 12 - अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधोंके अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
0.099 लवकुशनगर मढ़ा
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
2849
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 13- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
लगभग क्षेत्रफल
भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
(हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
0.122
सिजई
लवकुशनगर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 14 - अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) केउपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल तहसील
जिला
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.474
मुड़ेरी उत्तरी
लवकुशनगर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
सलैया
0.563 चंदला
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
2850
प्र. क्र. 16- अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
लगभग क्षेत्रफल
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
2.086 चंदला
धरमपुर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 17 - अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल तहसील
जिला
(हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
1.236
लवकुशनगर
लवकुशनगर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर मुख्य नहर की देवपुर माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
कार्यालय में किया जा सकता है. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के
प्र. क्र. 18 - अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
0.891
मुड़ेरी दक्षिणी
लवकुशनगर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
2851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 19 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(4)
(3)
3.753
कछार
गोरिहार
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर .
सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 20 - अ- 82-2013-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
(हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
2.608
जामुपुरा
छतरपुर लवकुशनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 21 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(3)
(2)
(4) (1)
चंदला
1.471
शाहपुर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर.
सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
2852
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 22 - अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
3.563 लवकुशनगर मदनपुरा
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 23 - अ-82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.125
खेरा
गोरिहार
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन.
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 24- अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
1.045 चंदला
बेड़ी
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
2853
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 25 - अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
3.456
पुरवाबम्होरी
लवकुशनगर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 5- अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
2.823 गोरिहार कुँवरपुर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2014
भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10 - पत्र क्र. 416- भू-अर्जन14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) 2854
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
0.345
उमरहट
सतना नागौद
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग रीवा, जिला रीवा, म.प्र .
बरेठिया उमरहट, मसनहा मार्ग में सतना नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ... 10- पत्र क्र. 417 - भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(3)
(4) (2)
(1)
0.035 नागौद
सतना
वसुधा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग रीवा, जिला रीवा, म.प्र.
बरेठिया बसुधा कतकोन मार्ग में अमरन नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.. 10- पत्र क्र. 418 - भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(4) (1) (2)
(3)
0.070
कतकोनकला
सतना नागौद
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग रीवा, जिला रीवा , म.प्र .
बरेठिया बसुधा कतकोन मार्ग में अमरन नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2855
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 11 सितम्बर 2014
क्र. 352 - भू- अर्जन -2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 'अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बनकुइयां फीडर कैनाल योजना के नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
बिहरा
0.351 रीवा
हुजूर
अनुसूची
धारा 12 की धारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बनकुइयां फीडर कैनाल योजना के नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग, रीवा के अंतर्गत बनकुइयां फीडर कैनाल योजना के नहर निर्माण.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 16 सितम्बर 2014
क्र. 356- भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(4) (2)
मऊगंज
0.058
अमोखर
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा ( म.प्र. ) .
नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1 2856
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग, रीवा के अंतर्गत नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य.
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 357- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बमरहा तालाब निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
पटेहरा
रीवा
35.321
हनुमना
बमरहा तालाब निर्माण में डूब में आने के कारण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र . ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अंतर्गत बमरहा बांध योजना का निर्माण कार्य.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 12 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 022 - अ- 82 - वर्ष 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
पन्ना
पवई
निजी भूमि रकबा
मुरकुछू
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
7.92 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.11 हे.
कुल रकबा 8.03 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2857 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 021 - अ - 82 - वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
(1)
पन्ना
शाहपुर कलां
शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
निजी भूमि रकबा 36.79 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 44.31 हे. कुल रकबा 81.10 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 003 - अ- 82- वर्ष 2013-14 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(1)
(3)
(2)
पन्ना
पन्ना
जनकपुर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
जनकपुर तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 1.425 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 1.425 हे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2858
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 3 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 56 अ- 82- वर्ष 2011-12 भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- करजगांव , पटवारी हल्का नं. 12 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.772 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.015
137
0.007
168/2
0.120
136/1
0.036
216
0.070
57/2
0.060
128
123/1
0.095
0.015
120/1
0.022
120/4
0.137
168/1
0.112
159/4
0.078
218
0.008
123/2
57/4
0.011
0.044
129/2
0.354
171
120/2
0.016
0.157
170/1
0.098
130/2
(2)
(1)
0.106
136/2
0.025
57/3
122
0.031
130/1
0.050
220
0.095
0.010
120/3
योग . 1.772
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मुलताई - पिसाटा- बिरूल मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 7 अ -82 वर्ष 2013-14- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- भैंसदेही
( ग) नगर/ग्राम- डोडाजाम, पटवारी हल्का नं. 5 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.536 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
100/1 प
0.482
100/1 भ
100/1 की
0.294
38/4 ङ्ग
0.293
38/3 ङ्ग
0.101
100/2 कु 2859
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.202
100/1 के
100/1 फ
0.523
100/1 स
100/2 प
0.841
100/2 भ
100/2की
0.293
38/1 ङ्ग
69
0.908
0.061
100/3 कु
77
0.121
0.009
102/2
100/4 प
0.842
100/4 भ
100/4की
0.293
38/2ङ्ग
0.081
100/1 ट
0.081
100/4 कु
0.010
55,56
100/1 ग
0.101
5.536
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- डोडाजाम जलाशय, स्पील चेनल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 9 अ -82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- आठनेर
(ग ) नगर/ग्राम- मांढवी, पटवारी हल्का नं. 54 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.285 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.040
257
158/3
0.030
0.035
266
267/1
0.040
0.080
171/1
0.040
272/1
0.040
272/6
0.020
258/2
0.210
260/1
0.010
267/3
0.120
268
0.050
261/2
0.020
272/4
272/2
0.100
258/1
0.110
0.010
265
0.060
267/2
0.130
269
0.060
272/3
0.040
272/5
0.040
260/2
योग .. 1.285
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढ़ोडखेड़ा- सावंगी- गुनखेड़ मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. /स. ) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 11 अ -82 वर्ष 2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
2860
धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- आठनेर
(ग) नगर/ग्राम- सावंगी , पटवारी हल्का नं. 53 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.383 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
18
0.090
0.024
21
0.014
19/4
0.031
0.040
38/4
0.032
37/1
0.101
35/2
0.010
35/1
0.024
19/1
0.024
19/3
0.024
21/3
0.036
22/3
0.024
38/1
0.150
36/2
0.050
35/3
0.104
75
0.010
19/2
0.029
21/2
0.024
21/4
0.070
32/1
0.002
39/3
35/5
0.034
35/6
0.025
0.069
73/1
0.053
72/2
195
0.110
0.052
272/1
0.061
285
0.049
270
0.015
295/2
(2)
(1)
244/2
0.061
0.210
240
287/1
0.049
0.049
288
0.022
64/1
0.010
267
0.010
231/3
0.049
72/1
264
0.053
281
0.089
0.024
254
0.065
233
242
0.080
283
0.056
0.085
241/1
0.053
287/2
0.065
65/2
0.009
64/2
0.046
268
76
0.025
0.029
269
249
0.075
0.065
286
0.012
295/1
0.015
244/1
0.340
239/3
0.140
241/2
0.030
282
0.040
66/2
266
0.046
0.100
255
3.383
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढ़ोडखेड़ा-सावंगी- गुनखेड़ मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. /स. ) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
2861
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 12 अ -82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- गुनखेड़
(ग) नगर/ ग्राम- ढोंडखेड़ा, पटवारी हल्का नं. 53 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.510 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
0.130
302/1
0.020
299/3
0.003
293
0.150
69/1
70/1
0.450
0.105
55
0.092
66/5
64/2
0.170
0.410
67/3
0.022
294
0.120
69/3
29
0.180
0.105
56
67/7
0.020
0.100
67/5
0.140
295
0.020
68
0.060
69/4
30
0.065
0.190
57
0.008
66/2
योग .. 2.510
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-ढ़ोडखेड़ा-सावंगी- गुनखेड़ मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ . /स. ) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
बैतूल, दिनांक 11 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 10 अ -82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- आठनेर
(ग ) नगर/ग्राम- ढोंडखेड़ा, पटवारी हल्का नं. 53 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.420 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.060
77/3
0.060
65/2
0.200
168
0.115
174
65/1
0.048
0.110
77/2
0.080
165
0.130
171
0.110
175/1
65/3
0.300
0.045
163/2
0.150
166
0.002
173
0.008
163/1
0.002
167
योग . 1.420
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-ढ़ोडखेड़ा-सावंगी- गुनखेड़ मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
2862
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ. /स. ) संभाग बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 सितम्बर 2014
पत्र क्र. 351 - भू-अर्जन-2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारिणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा 4क अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शास. भूमि की आवश्यकता लोक परियोजन के लिए है. चूंकि, रतहरा - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब ग्राम रतहरी में निर्माणाधीन टोल पलाजा की संरचना में तकनीकी कारणों से परिवर्तन की आवश्यकता होने से राजपत्र दिनांक 20 जून 2014 में प्रकाशित आराजी के कुछ रकबा में कमी की गई है , अब केवल छूट हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. तदानुसार अशुद्ध प्रकाशन ' क ' के स्थान पर शुद्ध प्रकाशन ' ख ' पढ़ा जाए :
संशोधित अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- रीवा ( म. प्र. )
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- रतहरी
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 0.616 हे .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अशुद्ध प्रकाशन ' क'
0.063
201
0.061
340
0.012
343/2
0.007
344
0.005
355/3
0.004
355/3/1
0.002
353/1
0.009
355/9
0.065
374
375
0.014
0.346
377
0.040
381
योग 0.628
शुद्ध प्रकाशन ' ख'
0.036
201
0.061
340
343/2
0.012
0.007
344
0.005
355/3
0.004
355/3/1
0.010
355/10
0.002
353/1
0.009
355/9
0.260
376
0.190
377
0.014
381
योग . 0.616
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रीवा रिंग रोड के फोरलेन निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग क्र. 2 , रीवा में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग आगर मालवा, दिनांक 13 सितम्बर 2014 क्र. 156 - भू- अर्जन- 2014- क्र. 117-प्रका.- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया 2863
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर मालवा
(ख) तहसील- बडौद
(ग ) ग्राम- आमलिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.500 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.056
214/1
0.010
258/2/1
0.050
33
0.008
0.052
11/2
0.004
11/3-
0.064
9
0.026
8
0.090
7/5
0.070
5/3
0.070
5/4
योग 0.500
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बांई नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी आगर - बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 157- भू-अर्जन- 2014- क्र. 92- प्रका.- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- आगर मालवा
(ख ) तहसील- बडौद
(ग) ग्राम- आसंध्या
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में)
(2)
(1)
160
0.020 योग 0.020
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बांई नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर - बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 158 - भू- अर्जन- 2014- क्र. 96 प्रका.- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर मालवा
(ख ) तहसील- बडौद 2864
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
(ग) ग्राम- मदकोटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.217 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.045
1438/3
0.004
1978/4
0.008
2050
0.015
1286/5
0.050
2026
0.050
1914
0.013
1936/1
0.016
1936/2
1936/3
0.016
0.217
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बांई नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी आगर - बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 159 - भू-अर्जन- 2014- क्र. 91- प्रका.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर मालवा
(ख ) तहसील- बडौद
(ग) ग्राम- सांगाखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.20
477
0.25
478
0.04
479
512/14
0.04
0.02
512/15
योग 0.55
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी आगर- बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 160 - भू-अर्जन- 2014- क्र. 98-प्रका.-भू- अर्जन- 2014. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर मालवा
(ख) तहसील- बडौद
(ग ) ग्राम- बेहका
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.41 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)
(1)
1.00
479
0.13
737
0.07
399
0.12
462
0.29
546
0.07
400
0.04
409/4 2865
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.03
409/3
0.14
554
362
0.14
379
0.04
0.17
553
834
0.17 योग .. 2.41
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर- बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 161 - भू-अर्जन- 2014- क्र . 95- प्रका.- भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर मालवा
(ख) तहसील- बडौद
(ग) ग्राम- पिपल्याहमीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)
(1)
385/1048 80/1050
0.16 0.07 योग 0.23
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी आगर - बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 162 - भू-अर्जन- 2014- क्र. 97- प्रका.- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर मालवा
(ख ) तहसील- बडौद
(ग) ग्राम- मूंदपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.14
0.07
86 44 45
0.24 योग 0.45
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी आगर - बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 163 - भू-अर्जन- 2014- क्र. 93- प्रका.- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2866
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर मालवा
(ख) तहसील- बडौद
(ग) ग्राम-छायन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
(1)
अर्जनीय रकबा (हे. में) (2)
0.06
253
0.04
378/1
0.03
378/2
0.01
378/3
0.01
378/4
0.04
379
0.21
380
0.16
584
630
0.01
632
0.17
0.05
637
638
0.03
योग 0.82
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी आगर- बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 164 - भू-अर्जन- 2014- क्र. 94 प्रका.- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-आगर मालवा
(ख) तहसील- बडौद
(ग) ग्राम- मदकोटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.610 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.080
123
0.140
124
0.320
2084
0.070
2085
. 0.610
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कछाल मध्यम तालाब परियोजना के बांध निर्माण से डूब में प्रभावित होने से निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी आगर- बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 165 - भू-अर्जन- 2014- क्र. 116- प्रका.-भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर मालवा
(ख) तहसील- बडौद
(ग ) ग्राम- बनोठीखुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.013 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में )
(1)
(2)
392
0.013 योग 0.013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बाईं नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
2867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी आगर - बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विनोद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 16 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 03 अ- 82- वर्ष 2013-14 . चूंकि, राज्य शासन को समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग) नगर/ ग्राम- बसारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.430 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1089
0.430
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ललितपुर- सिंगरौली ( खजुराहो ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर भू- अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ ( ब्यावरा ) दिनांक 18 सितम्बर 2014 क्र. 6794-95 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (टाण्डी तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़
(ग ) ग्राम- नोगांव एवं टाण्डीखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.712 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि
ग्राम-नोगांव क्षेत्रफल
0.406
28 में से
0.207
49/4
0.207
49/5
51
0.134
0.085
50/1
59/5
0.065
50/2
0.085
59/6
0.055
0.085
50/3
0.065
59/7
0.040
59/4
योग . 1.434
नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि
ग्राम-टाण्डीखुर्द, क्षेत्रफल
0.058
284/1
0.020
326/1
0.072
375/1
370
0.070
0.058
327
योग 0.278 2868
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टाण्डी तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 6802 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (जूनापानी तालाब के बांध में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजगढ़
(ख ) तहसील- जीरापुर
(ग) ग्राम- पीपल्या बीजारेल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.817 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.199
79
0.226
89/3
1.068
88/1/3
0.300
92/1/2, 93/1/2
0.300
92/1/3 , 93/1/3
0.050
86/1/7
0.200
86/2/3
0.225
72/13/1
0.911
94/1
0.070
90/1/1
2.314
80
0.302
92/2, 93/2
0.435
85/1/2
0.759
87
0.140
88/1/2
0.100
89/1
0.500
92/1/4 , 93/1/4
0.050
86/2/2
72/12/1
0.708
0.250
72/19
0.911
94/2
89/2
0.060
0.506
98/3
(2)
(1)
0.300
86/1/2
0.080
92/1/1 , 93/1/1
90/2
0.100
0.100
90/3
0.100
86/1/6
0.125
86/2/1
72/12/2
0.708
0.220
72/20
96/2
0.275
88/1/1
0.100
0.125
90/1/2
12.817 योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - जूनापानी तालाब के बांध में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 6806 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बिलोड़ा तालाब के नहर में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील-जीरापुर
(ग) ग्राम-लक्ष्मीपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
20/2/2
(2) 0.050 0.120
20/2/1
योग . 0.170
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -बिलोड़ा तालाब की नहर में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
2869
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 28 अगस्त 2014
प्र. क्र. 126- अ- 82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- रंगौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.01
1993
निजी भूमि
0.02
1682
निजी भूमि
0.01
113
निजी भूमि
0.01
111
निजी भूमि
0.02
104
निजी भूमि
0.02
1965/1/ (क) 1
निजी भूमि
0.04
निजी भूमि 1965/1 / (ख) 1
0.06
2043
निजी भूमि
0.02
1994
निजी भूमि
0.15
1975
निजी भूमि
0.04
1973
निजी भूमि
0.02
1956
निजी भूमि 1954
0.01
निजी भूमि
0.02
1955
निजी भूमि
0.02
1936
निजी भूमि
0.04
1912
निजी भूमि
0.01
1913
निजी भूमि
0.02
1890
निजी भूमि
0.01
1889
निजी भूमि
0.01
1675
निजी भूमि
0.01
1870
निजी भूमि
0.03
1871
निजी भूमि
0.04
1826
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.01
1827
निजी भूमि 1818
0.01
निजी भूमि
0.03
1819
निजी भूमि
0.08
1801
निजी भूमि 1800
0.01
निजी भूमि
0.02
157
निजी भूमि
0.01
1802
निजी भूमि
0.02
1804
निजी भूमि
0.03
1793
निजी भूमि
0.02
1794
निजी भूमि
0.05
1783
निजी भूमि
0.01
1753
निजी भूमि
0.01
1754
निजी भूमि
0.03
1806
निजी भूमि 1671
0.01
निजी भूमि
0.05
1670
निजी भूमि
0.01
138/1
निजी भूमि
0.04
1805
निजी भूमि
0.01
101
निजी भूमि
0.01
103
निजी भूमि
0.01
233
निजी भूमि
0.03
297
निजी भूमि
0.01
1695
निजी भूमि
0.01
140
निजी भूमि
0.02
1703
निजी भूमि 1755
0.03
निजी भूमि
0.05
1744
निजी भूमि 1674
0.06
निजी भूमि
0.05
1737
निजी भूमि
0.01
1721
निजी भूमि 1710
0.04
निजी भूमि
0.03
1714
निजी भूमि
0.04
1731
निजी भूमि
0.08
1965/1 /ग
निजी भूमि
0.12
2257/2
निजी भूमि
1.70
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भर्रा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
2870
प्र. क्र. 120- अ- 82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग) ग्राम-कुडगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.22 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार (3)
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
0.40
29
निजी भूमि 112
1.26
निजी भूमि 105
0.18
निजी भूमि
0.25
118
निजी भूमि 163/2
0.35
निजी भूमि
0.75
172
निजी भूमि 129/2
0.46
निजी भूमि
0.08
157/2
निजी भूमि 107
0.11
निजी भूमि
0.33
108
निजी भूमि
0.12
110
निजी भूमि 167
0.29
निजी भूमि 100
0.34
निजी भूमि 30
0.30
निजी भूमि 101
0.10
निजी भूमि
0.10
104
निजी भूमि
0.07
124
निजी भूमि
0.65
114
निजी भूमि 117
0.25
निजी भूमि 120
0.04
निजी भूमि
0.14
121
निजी भूमि 122
0.20
निजी भूमि
0.28
125
निजी भूमि
0.85
163/1
निजी भूमि 33
0.60
निजी भूमि 55
0.15
निजी भूमि 102
0.16
निजी भूमि
0.20
119
निजी भूमि 165
0.04
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
168
0.70
निजी भूमि 174
0.78
निजी भूमि 170
0.72
निजी भूमि
0.47
171
निजी भूमि
0.70
173/2
निजी भूमि 173/1
0.68
निजी भूमि 175
0.45
निजी भूमि
0.78
177
निजी भूमि
0.17
179
निजी भूमि 445
0.76
निजी भूमि
0.72
178/1
निजी भूमि 178/2
0.72
निजी भूमि
0.26
443
निजी भूमि 444
0.13
निजी भूमि
0.35
447
निजी भूमि 450/1
0.32
निजी भूमि
0.20
450/2
निजी भूमि
0.12
451/1
निजी भूमि
0.12
451/2
निजी भूमि 32
0.15
निजी भूमि
0.33
27
निजी भूमि 22
0.10
निजी भूमि 20
0.02
निजी भूमि
0.20
21
निजी भूमि 17
0.89
निजी भूमि 18
0.06
निजी भूमि
0.69
11
निजी भूमि
0.48
13
निजी भूमि 19
0.18
निजी भूमि 12
0.18
निजी भूमि
0.20
6
निजी भूमि
0.88
16
निजी भूमि 15
0.10
निजी भूमि
0.51
2
निजी भूमि
0.25
26
निजी भूमि 24
0.35
निजी भूमि 35
0.64
निजी भूमि 34
0.66
निजी भूमि
0.06
126
निजी भूमि
0.72
127
निजी भूमि
0.07
128
निजी भूमि
0.10
129/1
निजी भूमि 157/3
0.08
निजी भूमि 130
0.11
निजी भूमि
0.08
157/1
निजी भूमि
0.14
131
निजी भूमि 2871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
132
0.10
निजी भूमि 10
0.22
निजी भूमि
0.23
23
निजी भूमि
0.02
8
निजी भूमि
0.09
9
निजी भूमि
0.05
54
निजी भूमि
0.03
349/2
निजी भूमि
0.05
164
निजी भूमि
27.22
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 12 सितम्बर 2014
पत्र क्र. क. भू.अ.वि.अ. 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- बटियागढ़
(ग) ग्राम- बटियागढ़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.21 हेक्टेयर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.40
308/1.2.3
(1)
(2)
0.40
309
0.10
310
0.06
311
0.02
317/2
0.22
318/1
0.22
318/2
0.12
384
0.27
385
0.40
388/1
0.05
387
0.59
389
0.50
390
0.29
404
405
0.15
407
0.15
406
0.42
0.20
411
0.05
412/1
412/2
0.05
412/3
0.05
412/4
0.04
0.06
413/1
0.07
413/2
0.11
414
0.07
416
0.19
417
0.09
436
0.09
419
0.10
420
0.34
427
0.34
428
6.21
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दमोह बटियागढ़ - बक्सवाहा - हीरापुर मार्ग के बटियागढ़ बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पथरिया एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
2872
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 सितम्बर 2014
क्र. 7551 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-पुलपुलडोह, प.ह.नं. 55, ब.नं. 347,
रा.नि.मंडल - छिन्दवाड़ा -1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.956 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.098
483
0.296
484
0.092
486/1
0.044
511/1
0.032
486/2
0.052
511/2
0.016
511/3
0.036
514/1
0.008
512
0.365
509/4
0.186
509/3
0.566
508
506
0.165 योग 01.956
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7552 - भू- अर्जन-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - छिन्दवाड़ा
(ग ) रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1 नगर/ग्राम- ग्राम सुनारी मोहगांव , प.ह.नं. 68 , ब.नं. 580,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.327 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा नम्बर
(हे. में )
(2)
(1)
0.124
33/1
0.122
33/2
0.354
30/1
0.200
29
30/2
0.148
0.016
109
0.124
104/1
0.070
104/2
103
0.169
योग 01.327 2873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7553 - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- धमनिया, प.ह.नं. 57, ब.नं. 281 , रा.नि.मंडल - छिन्दवाड़ा-1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.054 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.188
84/5
0.092
55/15
0.068
55/13
0.063
55/14
(2)
(1)
0.019
54/4
0.052
55/12
0.078
55/11
55/10
0.145
0.009
60/5
0.097
62/1
0.127
61/1
0.147
63/1
0.142
74/1
0.020
75/1
68/1
0.100
0.300
68/3
0.354
69/1
0.035
69/2
55/1
0.018
योग 02.054
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
न ( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7554 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
2874
इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त. प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- सुसरई, प.ह.नं. 59, ब.नं. 582,
रा.नि. मंडल- छिन्दवाड़ा -1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.489 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.322
149
0.238
146/1
0.132
148/1
148/2
0.131
0.288
157
0.025
181/2
0.310
182
0.022
183/3
0.256
180/4
0.167
176/1
0.078
175/1
0.072
175/2
0.104
172/2
0.077
172/3
0.077
172/1
172/4
0.071
171/5
0.111
0.058
171/6
0.052
171/3
0.071
171/2
0.058
171/1
0.120
168/4
0.114
168/6
0.097
168/13
0.254
82/3
0.049
75/2
0.087
79
0.048
75/1
योग 03.489
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7555- भू- अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- भाजीपानी कला, प.ह.नं. 68 , ब.नं. 427, रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.195 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.427
0.178
201 202/4 2875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.090
202/3
0.192
202/1
0.126
196/1
0.174
196/2
122/1
0.046
0.077
122/2
0.050
117
0.075
116/1
0.048
116/3
115
0.092
0.135
41
0.004
113
0.208
40
0.147
88/3
0.134
88/2
0.135
88/1
0.039
87/7
0.096
87/1
0.039
87/6
0.076
87/3
0.047
87/5
0.072
87/2
87/4
0.129
0.027
86/8
0.027
86/5
0.143
86/1
0.027
86/9
0.027
86/7
0.027
86/6
0.027
86/2
0.027
86/4
0.027
86/3
03.195
योग ..
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7556 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- धगड़िया, प.ह.नं. 60 , ब.नं. 278, रा.नि. मंडल -छिन्दवाड़ा -1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.519 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.378
278/1
0.004
278/2
0.188
267/3
0.420
280
0.104
282
1.355
281
0.082
283/1
284/1
0.034
0.016
284/2
0.048
287/2
0.032
287/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
2876
(2)
(1)
0.040
311/5
0.296
313
0.498
314/3-4-6
0.024
315
योग .. 03.519
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7557 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम थावरीकला, प.ह.नं. 66, ब.नं. 256, रा.नि. मंडल -छिन्दवाड़ा -1
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.926 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में )
(2)
(1)
0.150
74
0.092
77/3
0.151
77/1
0.066
77/4
0.152
77/2
0.022
58
0.154
92
0.011
51
0.052
52
0.134
53
0.034
50
0.186
373
0.254
393
0.280
394/2
0.190
394/1
0.120
449/1
0.144
449/2
0.064
449/3
0.081
449/4
0.124
391/1
0.300
459
0.090
458
0.073
389/1
0.121
389/2
0.010
387
0.251
388
0.015
384
0.360
385
0.128
461
0.117
463/2
योग . 03.926
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
2877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7558 - भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम सोनापिपरी , प.ह.नं. 57, ब.नं. 592, रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा -1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.187 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.135
98/1
0.352
94/1
0.386
91/1
(2)
(1)
90/1
0.668
0.286
85/12
0.040
85/25
0.056
85/23
85/24
0.011
0.134
52/15
0.267
52/10
52/11
0.300
0.150
68/1
0.150
68/2
0.252
69/1-2
योग .. 03.187
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7580- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , 2878
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम कुहिया, प.ह.नं. 67, ब.नं. 70,
रा.नि. मंडल-छिन्दवाड़ा -1
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.435 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
115/2
0.073
116/2
0.093
0.099
117/2
122/2
0.044
0.020
115/1
0.010
116/1
122/1
0.476
0.264
107
106
0.266
0.108
57/3
56
0.108
30
0.192
54/2
0.072
0.056
55/2
0.052
55/1
0.066
54/1
46
0.064
47
0.010
45
0.206
48/1
0.284
0.106
48/3
0.096
31
(1)
(2)
0.050
29/1
29/2
0.040
29/3
0.028
0.020
28/1
0.072
51/3
0.004
10
0.068
69/1
0.050
28/2
0.127
51/4
69/2
0.024
0.023
51/5
0.060
69/3
0.100
74/6
0.004
67
03.435
योग .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश एवं अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2014
क्र . A- 3260- चार- 8-42-77- भाग पन्द्रह . श्री आनन्द जाम्भूलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , बैतूल को दिनांक 15 सितम्बर 2014 से 18 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चौंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 14 सितम्बर 2014 तक के एवं पश्चात में दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटाने पर श्री आनन्द जाम्भूलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द जाम्भूलकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर, 2014
क्र. 1061 -गोपनीय- 2014- II- 2-36-61 ( Part- VI ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम , 1994 के नियम 9 ( घ) के अंतर्गत निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण- पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है , उन्हें स्थायी कर दिया जावेगाः-
पदस्थापना क्रमांक
का स्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी का नाम
(2)
(1)
(3) धार 1 कुमारी नीना आशापुरे
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2014
(विदिशा- सिरोंज- क्र. ए- 3221-तीन- 10-42-75
कुरवाई ).-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री भैया लाल वर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरोंज अपने घोषित कार्यस्थल सिरोंज के अतिरिक्त, कुरवाई में भी प्रत्येक माह में 15 ( पन्द्रह ) दिवस, वहाँ श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.
No. A- 3221 - III - 10-42-75 - Vidisha-Sironj- Kurwai .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 ( Act No. 19 of 1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Bhaiya Lal Verma, IInd Addl . Distt . & Session Judge , Sironj in addition to his place of sitting declared at Sironj , shall also sit at Kurwai for 15 (Fifteen) days in each month , for holding of Link Court there .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी ( डी. ई. ) जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2014
क्र. A- 3263- तीन-6-2-14- शुद्धि- पत्र. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर एतद्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक बी-3988 , दिनांक 5 अगस्त 2014 में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है:-
" उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक 15 में " कु. सोनल पस्तारिया " के स्थान पर " कु. सोनाली पस्टारिया " पढ़ा जावें" .
विवेक सक्सेना, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी ( डी. ई. ) 2880
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014
जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2014
क्र. 1093 - गोपनीय - 2014 - दो - 2-1-2014 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी नाम
कहां को क्रमांक
कहां से, (1)
(3)
(2)
(4) 1
बासौदा
जतारा
श्री रमेश प्रसाद ठाकुर
सत्र खण्ड
का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
(6)
विदिशा
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 1094-गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 ( 19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 4-2014- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 सितम्बर 2014 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित है, स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
वर्तमान
क्रमांक
पदस्थापना
अधिकारी का नाम व पदनाम
का स्थान
(2)
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (3) (0)
(1)
सिरौंज
रहली
1 श्री भैया लाल वर्मा,
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1
एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , रहली जिला सागर.
न्यायालय न्यायालय का नाम जिसके
में बैठने अतिरिक्त न्यायाधीश
सत्र खण्ड का नाम
का स्थान
नियुक्त एवं पदस्थ
(6)
(5)
(4)
सिरौंज विदिशा पदोन्नति पर द्वितीय अपर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित
न्यायालय में.
2881
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2014
भाग 1 ]
क्र. 1095 - गोपनीय- 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
कहां से
नाम
क्रमांक
(2)
(3) (1)
1
अनूपपुर श्री हिदायतुल्लाह खान
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(4)
(5)
सागर
रहली
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री भैयालाल वर्मा के स्थान पर .
क्र. 1096- गोपनीय - 2014- दो-3-1-2014 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
नाम
कहां से क्रमांक
(2)
(3) (1)
1
भोपाल श्रीमती संगीता भारती राठौर , विधि सलाहकार, म. प्र. माध्यम, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
सारणी
पदस्थापना के
कहां को
जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
(4)
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.