Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 03 October 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
40
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-10-03.40.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2014- आश्विन 11 , शक 1936

विषय-सूची

( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.-

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2014

क्र. ई- 5-524- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री संजय सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 25 सितम्बर से 4 अक्टूबर 2014 तक दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 6 अक्टूबर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री संजय सिंह, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, भाप्रसे विकअ- सह - सदस्य, राज्य योजना आयोग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय सिंह, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजय सिंह , द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री संजय सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

2883

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014.

2884

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2014

क्र. ई- 1-335-2014-5- एक.- ( 1 ) श्री एस. के. पाल, भाप्रसे ( 1994) , आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा पदस्थ किया जाता है .

(2 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी , भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(3 ) उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्री एस. के. पाल द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. पी. राही, भाप्रसे ( 1998 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , रीवा संभाग , रीवा तथा कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 5-684 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर , आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 3 अक्टूबर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) आदेशानुसार यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 8, 9, एवं 10 अक्टूबर 2014 को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित है , जिसमें आपका उपस्थित रहना आवश्यक है. अतः दिनांक 8 , 9 , एवं 10 अक्टूबर, 2014 का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है .

( 3 ) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5 ) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश बहुगुणा , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(6 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. ई- 5-527 - आयएएस- लीव - 5 - एक. - ( 1 ) श्री प्रवीर कृष्ण, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग को दिनांक 4 से 10 अक्टूबर 2014 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 अक्टूबर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री प्रवीर कृष्ण की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय तिर्की, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीर कृष्ण को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री प्रवीर कृष्ण द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय तिर्की उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रवीर कृष्ण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीर कृष्ण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-787- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 1 से 6 सितम्बर 2014 तक, छह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-868 - आयएएस - लीव -5- एक.-( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूखी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर को दिनांक 7 से 17 अक्टूबर 2014 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 अक्टूबर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

भाग 1 ]

2885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2014

क्र. एफ 3-23-2011 - तेरह.- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई- 1-299-2014-5- एक, दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विवेक कुमार पोरवाल ( 2000 ) , कलेक्टर, जबलपुर को मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. धारीवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2014

फा. क्र. 17 ( ई ) 44-2013 -इक्कीस- ब ( एक ) -2584- 2014.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक- ब( एक ) -3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 13 , 26 , 45, 48 तथा 49 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, :-

सारणी

विशेष न्यायाधीश का नाम जिले का नाम

अनु.

(3)

(2)

(1)

" 13

गुना

श्री जी. पी . अग्रवाल, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, गुना.

(2)

(1) (3)

श्री आर. एन. चौधरी , विशेष 26 पन्ना न्यायाधीश, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण )

अधिनियम, पन्ना.

45 अलीराजपुर श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.

48 बुरहानपुर श्री रविन्द्र सिंह , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , बुरहानपुर.

49 डिण्डोरी कु. करूणा एस. त्रिवेदी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी".

F. No. 17 (E ) -44-2013 - XXI - B- ( 1 ) 2584-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act 2008 (34 of 2008) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification no . 17 (E) -44-2013 - XXI - B ( 1 ) dated 11th Sepetember 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 dated 20th September 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial no . 13,26,45,48 & 49 and entries relatiang thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely :-

TABLE

S. No. Name of District

Name & designation of the Judge

(2)

(3)

(1)

Guna "13 Shri G. P. Agrawal , Ist Additional Sessions Judge , Guna .

Panna

26 Shri R. N. Choudhary , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( POA) Act Panna .

45 Alirazpur Smt . Paro Raizada, District & Sessions Judge Alirazpur .

48 Burhanpur Shri Ravinder Singh , Ist Additional Sessions Judge , Burhanpur.

49 Dindori Ku . Karuna S. Trivedi , District & Sessions Judge , Dindori . "

This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in the 2886

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

Notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2014

फा. क्र.1-3-2004- इक्कीस-ब( एक) 14.- मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम , 2000 ( क्रमांक 16 सन् 2001 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रं. फा. 1-3- 2004 इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 11 मई , 2004 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( भाग एक ) दिनांक 21 मई 2004 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है तथा एतद्वारा अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायालयों को, उसके कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में , पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन मामलों के निपटारे के प्रयोजन के लिये , उक्त अनुसूची के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 33 - ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जायें , अर्थात्:-

अनुसूची

विशेष न्यायालय अनु.

पदाभिहित न्यायालय

क्षेत्र (राजस्व जिले)

(3)

(4) (2)

(1)

अनूपपुर

अनूपपुर

" 33 -ए सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर

उमरिया

उमरिया 33-बी अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया.

F. No.1-3-2004 - XXI - B ( 1 ) -14-In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 7 of the Madhya Pradesh Nikeshepakon Ke Hiton Ka Sangrakshan Adhiniyam , 2000 (No. 16 of 2001 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-3-2004- XXI - B ( 1 ) , dated 11th May , 2004 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Part - 1 ) , dated 21st May , 2004 and hereby designate the Courts specified in column (2) of the Schedule in relation to the area specified corresponding entries in column ( 3 ) thereof, as Special Courts specified in column ( 4) of the said Schedule for the purpose of disposcal of cases under the aforesaid Act, namely :--

AMENDMENT

(1) In the said Notification , in the Schedule , after serial number 33 - A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted :---

SCHEDULE

S.

Areas Special Designated

Court Court

No.

(Revenue

(District)

(2)

(3)

(4) (1)

Anoppur Anoppur " 33 - A Sessions Judge , Anoppur.

Umaria Umaria 33 - B Additional Sessions Judge, Umaria .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वर्मा , सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. एफ-1 (ए) 253-1988- ब- 2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 4 अक्टूबर 2014 का एक दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 02,03,05 एवं 06 अक्टूबर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी. के. माथुर, पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

2887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर 45/1 , स्नेहलतागंज, इंदौर इंदौर , दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. बफा- स.श्र.इं- 2013.- मैं , मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्र. 25 , सन् 1958 ) की धारा 13 की उपधारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4 ( ए ) -5-2011- ए-16 , भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2011 ( मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 जुलाई 2011 में प्रकाशित ) द्वारा इंदौर जिले के स्थानीय क्षेत्रों में उक्त अधिनियम लागू किया गया है , में साप्ताहिक अवकाश दिवस निम्नानुसार घोषित करता हूं: -

स्थानीय

क्र. जिला

क्षेत्र

साप्ताहिक अवकाश दिवस

(4) (1) (2)

(3)

शनिवार 1.

सांवेर

इंदौर

उपरोक्त क्षेत्रों के हेअर कटिंग सेलून दुकानों के लिये साप्ताहिक अवकाश दिवस मंगलवार घोषित करता हूं.

जे. एस. उद्दे, सहायक श्रमायुक्त.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्र. 1587.- मध्यप्रदेश भू- राजव संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील खालवा जिला खंडवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इसके पृथक किया गया क्षेत्रफल )

(2) (1)

राजस्व प.ह.नं.

स. प.ह.नं. मूलग्राम

ग्राम

पृथक क्षेत्रफल

क्र.

(6) (1) (2) (3)

(4) (5)

6

207.12 मदरानी

कालाआम कला

1 6

17

263.80 गौलीढाना जूनापानी

2 17

20 खालवा सरकार 294.66 गौमुख

3 20

(6)

(4) (5)

(3)

(1) (2)

मिरीखेडा 28

328.04

नामापुर

4 28

29

बैडाढाना

359.64

दोगालिया

5 29

रिछडीखेडा 32

419.30

कुम्हारखेडा

6 32

बावडिया रैयत 60 अंबाडा रैयत 162.83

7 60

66 खमलाय

सामूढाना

8 66

480.05

एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्र. 4597.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सतवास, जिला देवास के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल )

(1)

ग्राम- गोदना, प.ह.नं. 19, क्षेत्रफल 210.62 हेक्टर .

(2) ग्राम-गोदना पठार, प.ह.नं. 19.

क्र. 4598.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सतवास, जिला देवास के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल )

(1)

(2) ग्राम-बोरकुण्डिया प.ह.नं. 39.

ग्राम- गाडागांव , प.ह.नं. 39, क्षेत्रफल 130.70 हेक्टर.

2888

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

क्र. 4599.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सतवास, जिला देवास के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)

ग्राम-टाण्डी प.ह.नं. 42.

ग्राम- भण्डारिया प.ह.नं. 42, क्षेत्रफल 170.65 हेक्टर.

क्र. 4600.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सतवास , जिला देवास के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल )

(2) (1)

ग्राम- भाटबर्डी प.ह.नं. 45.

ग्राम - बाईजगवाड़ा प.ह.नं. 45, क्षेत्रफल 229.03 हेक्टर.

क्र. 4601.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सोनकच्छ, जिला देवास के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)

ग्राम-मलपुरा प.ह.नं. 10.

ग्राम-खूंटखेड़ा, प.ह.नं. 10, क्षेत्रफल 545.88 हैक्टर

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल दिनांक 16 सितम्बर 2014

क्र. 1775 - म.टो. - भू- अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा (य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल )

(2) शान्तिनगर प.ह.नं. 20 .

(1) कान्हासैया, प.ह.नं. 20, पृथक किया गया क्षेत्रफल 467.323 हे.

क्र. 1775- म.टो. - भू- अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)

(2) अनंतपुरा पटवारी हल्का नं .-20.

कान्हासैया, प.ह.नं. 20, पृथक किया गया क्षेत्रफल 153.250 हे.

क्र. 1775- म.टो. - भू- अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा (य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में भाग 1 ]

2889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)

(2) (1)

हरिपुरा ( अर्जुननगर ) पटवारी हल्का नं. - 21 आदमपुर छावनी, प.ह.नं. 21 , पृथक किया गया क्षेत्रफल 795.023 है.

क्र. 1775- म.टो. - भू- अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)

पड़रिया सांकल पटवारी हल्का नं. - 22.

नरोन्हा सांकल, प.ह.नं. 22, पृथक किया गया क्षेत्रफल 125.765 है.

निशांत बरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, प्लाट नं. 76 , अरेरा हिल्स, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. 301-001-2004 .- मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ 5-4-2004-29-2, भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2004 द्वारा वैष्ठित शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जुलाई 2014 में जारी स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त पूर्णकालिक/अंशकालिक जिला फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने के आदेश में निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए, नीचे सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है:-

सारणी

क्रमांक

फोरम का नाम पूर्णकालिक

सबद्ध अंशकालिक फोरम का नाम

(2)

(3)

(1)

1. धार

बड़वानी , झाबुआ, मण्डलेश्वर 2.

सागर

विदिशा , रायसेन, दमोह, टीकमगढ़ 3.

खण्डवा

हरदा, बुरहानपुर

अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. 2771.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील इंदौर , जिला इंदौर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)

तेलियाखेड़ी, प.ह.नं. 35.

ग्राम - पेड़मी, प.ह.नं. 35, एवं पृथक किया गया क्षेत्रफल 263.067 हैक्टेयर .

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

[ भाग 1 2890

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2014

क्र- 1525 - मप्रविनिआ-2014.-विद्युत्अधिनियम, 2003 की धारा 87 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 1844- मप्रविनिआ-2010 , दिनांक 15 जुलाई 2010 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 2102- मप्रविनिआ-2010 , दिनांक 7 अगस्त , 2010 वःअधिसूचना क्रमांक 2191- मप्रविनिआ-2011 , दिनांक 21 जुलाई, 2011 को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग , एतद्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है.

2. राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 88 में परिभाषित विषयों पर सलाह देना होगा.

3. राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये " मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ( राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली ) विनियम, 2004 " एवं समय- समय पर उसमें किये गये संशोधन द्वारा शासित होगी.

4. राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से तीन वर्ष का होगा.

5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण , राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मंत्रालय , भोपाल भी समिति के पदेन सदस्य होंगे. राज्य सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

स. क्र.

पता (3)

वर्ग (4) (1)

नाम (2)

वाणिज्य 1 श्री सुरेश कुमार अग्रवाल अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, गांधीगंज, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.

उद्योग 2 श्री महेश गुप्ता

अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती , 99 , पोलोग्राउण्ड, इंदौर-453003 मध्यप्रदेश.

उद्योग 3 श्री उल्लास वैद्य

मेसर्स शिर्डी टाइल्स, 56/57 , इण्डस्ट्रीयल एरिया, मक्सी रोड, उज्जैन (म. प्र. ) .

कृषि 4 श्री चन्द्रकांत गौर

भारती किसान संघ, 103/4 , शिवाजी नगर , भोपाल

कृषि 5 श्री सुनील गौर

अध्यक्ष, नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति, मर्यादित रेवगांव, तहसील- बुदनी , जिला सीहोर ( म. प्र. ) .

कृषि

ग्राम व तहसील- पेटलावद, जिला- झाबुआ (म.प्र. )

6 श्री दिलीप कुमार जुमकलाल भण्डारी.

उद्योग 7 श्री खालिद रहमान

ग्वालियर इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, रेलवे लाईन के समीप , औद्योगिक क्षेत्र , ग्वालियर (म.प्र. ) .

8 श्री हरि बिसानी

कृषि

कृषक, बनखेड़ी, तहसील- पिपरिया , जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.

श्रमिक/कर्मचारी 9 श्री हेमंत तिवारी

मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ , बी -138, पैलेस ऑर्चर्ड, कोलार रोड, भोपाल.

वाणिज्य 10 श्री मनोज कटारे

महामंत्री विन्ध्य चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, चेम्बर भवन, सतना -485001 , मध्यप्रदेश.

2891 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

(4)

(3)

(1)

(2)

उपभोक्ता 11 श्री नरेन्द्र पाटीदार

ग्राम - गुरडियालाल मुहा, तहसील - दालौदा, जिला - मंदसौर मध्यप्रदेश.

उपभोक्ता 12 श्रीमती चन्द्रकांता शर्मा

ए-38 , अलकापुरी , हबीबगंज, भोपाल-462024 (म. प्र. )

गैर शासकीय संगठन 13 श्री एस.एस. रघुवंशी

वरिष्ठ नागरिक मण्डल , ई -6/2 , 11 नं. बस स्टाप, अरेरा कालोनी, भोपाल -462016.

14 श्रीमती सविता नेमा

शैक्षणिक एवं अनुसंधान

प्रोफेसर , इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग विभाग , मैनिट, भोपाल .

शैक्षणिक एवं अनुसंधान 15 श्री बी. व्ही. राधवैय्या

केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, गोविन्दपुरा, भोपाल.

उद्योग 16 श्री के. सी. जॉन

महाप्रबंधक ( ईएण्डएम ) साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लि. , सोहागपुर, बुरहार एरिया, शहडोल ( म.प्र. ).

परिवहन मुख्य विद्युत् वितरण अभियंता पश्चिम मध्य रेल्वे , जबलपुर ( म. प्र. )

17

6. आयोग के सचिव राज्य सलाहकार समिति के पदेन सचिव होंगे.

आयोग के आदेशानुसार, शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal , the 24th September 2014

No. 1525 - MPERC - 2014.- In exercise of powers under Section 87 ( 1 ) of Electricity Act , 2003 and in supersession of earlier Notification No. 1844 - MPERC - 2010 , dated 15th July, 2010 and its amendments No. 2102 - MPERC- 2010 , dated 7th August , 2010, No. 2191 - MPERC - 2011 , dated 21st July, 2011 , the Commission hereby re - establishes the State Advisory Committee from the date of publication of this notification in the M.P. Official Gazette .

2. The object of the State Advisory Committee shall be to advise the Commission on the matters listed under Section 88 of the Electricity Act , 2003 .

3. The functioning of the State Advisory Committee shall be governed by the MPERC ( Constitution of State Advisory Committee and its functioning ) Regulations , 2004 and its amendments .

4. The term of post of Members of the State Advisory Committee shall be three years from the date of publication of the notification in the official gazette .

5. The Chairman and the Members of the Commission shall be ex - officio Chairman and Members of the State Advisory Committee respectively and Principle Secretary of Food, Civil Supplies and Consumers Protection , GoMP shall also be the ex - officio member of the Committee . The rest of the Members of the State Advisory Committee shall be as follows :-

Category (4)

Address (3)

Name (2)

S. No. (1)

Commerce 1. Shri Suresh Kumar Agrawal President , Chamber of Commerce , Gandhiganj , Chhindwara .

[भाग 1 2892

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

(4)

(3)

(2)

(1)

Industry 2. Shri Mahesh Gupta

Chairman , " Laghu Udyog Bharti " , 99 , Pologround , Indore-453 003

Industry 3 Shri Ullas Vaidya

M/ s Shirdi Tiles , 56/57 Industrial Area , Maxi Raod , Ujjain .

4 Shri Chandrakant Gour

Agriculture

Bharti Kisan Sangh , 103/4 , Shivaji Nagar , Bhopal .

Agriculture 5 Shri Sunil Gour

Chairman, Narmada Beej Utpadan Sahkari Samiti . Maryadit , Rewgoan , Teh - Budhni , Distt . Sehore .

Agriculture

Vill . & Te . Petlawad , Distt . Jhabua

6 Shri Dilip Kumar Jumaklal Bhandari

7 Shri Khalid Rehman

Industry

Gwalior Industries Association , Near Railway Line , Gwalior - 474 002 .

8 Shri Hari Bisani

Agriculture

Agriculturist , Bankhedi , Teh-Pipariya , Distt . Hoshangabad.

Labour /Employee 9 Shri Hemant Tiwari

M.P. Bijali Karmachari Mahasangh , B - 138 , Palace Orchard , Kolar Road , Bhopal .

Commerce 10 Shri Manoj Katare

General Secretary, Vindhya Chamber of Commerce and Industries , Chamber Bhawan , Satna - 485 001 (Μ.Ρ. ) .

Consumer 11 Shri Narendra Patidar

Vill . Guradiyalal Muha , Te . Dalouda , Distt. Mandsaur (M.P. ).

Consumer 12 Smt . Chandrakanta Sharma A- 38 , Alkapuri , Habibganj , Bhopal - 462 024 (M.P. )

NGO 13 Shri S. S. Raghuvanshi

Varisth Nagrik Mandal , E- 6/2 11 No. Bus Stop, Arera Colony, Bhopal -462 016.

14 Mrs Savita Nema

Academic & Research Bodies

Professor , Department of Electrical Engineering , MANIT, Bhopal .

15 Shri B. V. Raghavaiah

Academic & Research Bodies

Central Power Research Institute , Govindpura , Bhopal.

Industry 16 Shri K. C. John

General Manager ( E & M) Sourth Eastern Coalfields Ltd. Sohagpur , Burhar Area, Shahdol .

Transport

West Central Railway, Jabalpur

17 Chief Electrical Distribution Engineer .

6. Secretary of the Commission shall be the ex - officio Secretary to the State Advisory Committee.

By order of the Commission, SHAILENDRA SAXENA , Commission Secy .

भाग 1 ]

2893

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा. 2 ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में , इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 1 ) -2014 - सात शा . 2ए.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 1 ) -2014 - सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15 ( 1 ) -2014 - VII - Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by the proviso to clause ( e ) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , notifies that the Collector shall be deemed to be the appropriate Government for the purpose of this Act , in respect of a public purpose in a district for an area not exceeding ten thousand hectares .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy .

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 2 ) -2014- सात शा. 2 ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड ( झ ) के उपखण्ड ( vi ) ( अ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर की लागत का पांच प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 2 ) -2014- सात शा. 2 ए.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-( 2 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 29th September 2014

No. F 16-15 (2) -2014- VII - Sec . 2A.-In exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi ) (A) of clause (i) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby, specifies that five percent of the cost of compensation shall be charged as administrative cost for acquisition of the land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 3 ) -2014- सात शा. 2 ए.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 2894

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड ( थ ) के उपखण्ड ( दो ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह विनिर्दिष्ट करती है कि शब्द " भूमिहीन " का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20, सन् 1959 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खंड (ठ ) में उसके लिए समनुदेशित है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(3 ) -2014- सात शा. 2 ए.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 3 ) -2014 - सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15 ( 3 ) -2014- VII - Sec . 2A . In exercise of the powers conferred by sub - clause (ii ) of clause ( q) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , specifies that the " landless " shall have the same meaning as assigned to it in clause (1 ) of sub - section (1 ) of Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 10 ) -2014- सात- शा. 2 ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 44 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , समस्त संभागायुक्तों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 10 ) -2014- सात शा. 2 ए. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 10 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 29th September 2014

No. F 16-15 ( 10) -2014 - VII - Sec . 2A . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 44 of the Rightto Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , appoints all Divisional Commissioners as the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement within their respective jurisdictions .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 9 ) -2014- सात- शा. 2 ए.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( 2013 का 30 ) की प्रथम अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के कालम 3 सहपठित धारा 30 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , यह अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में , वह कारक जिसके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाएगा, 1.00 (एक ) होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- (9 ) -2014- सात- शा . 2 ए. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 9 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

2895

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15 (9 ) -2014 - VII - Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by column no . 3 of serial no . 2 of the First Schedule read with sub - section (2) of Section 30 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , notifies that in case of rural areas , the factor by which the market value is to be multiplied shall be 1.00 ( one) .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy . भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 8 ) -2014 - सात- शा. 2 ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , कलक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा , उन जिलों में, जहां किसी परियोजना की बाबत्, भू- अर्जन के कारण व्यक्तियों के गैर - स्वैच्छिक विस्थापन की संभावना है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(8 ) -2014- सात- शा . 2ए.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 8 ) -2014- सात- शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15 ( 8) -2014 -VII -Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , appoints the Officer- in- Charge of Land Acquisition Section of the office of the Collector, not below the rank of Deputy Collector as Administrator for Rehabilitation and Resettlement , if there is likely to be involuntary displacement of persons due to acquisition of land in respect of any project within the district.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 7 ) -2014 - सात- शा. 2 ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , प्रत्येक जिले में कलक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- (7) -2014- सात- शा. 2 ए. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 7 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15- (7) -2014 - VII - Sec. 2A. In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 2896

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

(No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , authorizes in each district , the Officer- in-Charge of Land Acquisition Section of the office of the Collector, not below the rank of Deputy Collector and his servants , workmen or any other person working under his direction , to carry into effect the provisions of Section 12 of the Act , within that district.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 6 ) -2014- सात- शा. 2 ए.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 10 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में अर्जित की गई सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र कुल मिलाकर, किसी भी दशा में, किसी कृषिक वर्ष में, उस जिले में विगत दस कृषिक वर्षों के दौरान उच्चतम शुद्ध बोए गए क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 6 ) -2014- सात- शा. 2 ए. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (6 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15- ( 6) -2014 - VII - Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by sub- section (4) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , notifies that the area of agricultural land , in aggregate acquired for all projects in a district , shall in no case , exceed fifty per cent of the highest net sown area in a agricultural year during last ten years in that District .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 5 ) -2014 - सात- शा. 2 ए.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 10 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में समस्त परियोजनाओं के लिये अर्जित की गई सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र कुल मिलाकर, किसी भी दशा में, किसी कृषिक वर्ष में , उस जिले में विगत दस कृषिक वर्षों के दौरान ऐसे क्षेत्र के उच्चतम से अधिक नहीं होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- ( 5 ) -2014- सात शा . 2 ए. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 5 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15- ( 5 ) -2014- VII - Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , notifies that the area of irrigated multi- cropped land , and aggregate acquired for all projects in a district , shall in no case , exceed the highest of such area in a agricultural year during last ten years in that District.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ARUN TIWARI , Principal Secy .

भाग 1 ]

2897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- (4) -2014- सात- शा. 2ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए कलेक्टरों को उनके अपने-अपने जिले के भीतर प्रत्येक परियोजना के संबंध में एक सात सदस्यीय पृथक् विशेषज्ञ समूह गठित करने हेतु प्राधिकृत करती है ;

( 1 ) प्रत्येक विशेषज्ञ समूह में निम्नलिखित सदस्य होंगे : - (क) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अशासकीय सामाजिक विज्ञानी ;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में की ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगरपालिक निगम से कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक महिला होगी ;

(ग) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ ; तथा

(घ) अपेक्षक निकाय के परामर्श से कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट, परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ.

(2 ) कलक्टर, विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में से किसी व्यक्ति को समूह के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15- (4 ) -2014- सात- शा . 2 ए. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(4) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15- (4) -2014 - VII- Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 7 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , authorises , the Collectors for constituting an Expert Group separately in respect of each project , having seven members , within their respective Districts for evaluating the Social Impact Assessment report ;

(1) Each Expert Group shall consist of the following members : -

(a) two non official social scientists nominated by the Collector ;

(b) two representatives , one shall be a woman amongst them , of Gram Panchayat , Municipality or Municipal Corporation nominated by the Collector from the affected area ;

(c) two experts on rehabilitation nominated by the Collector ; and

(d) a technical expert in the subject relating to the project nominated by the Collector in consultation with the requiring body .

(2) The Collector shall nominate a person from amongs the members of the expert group as a chairperson of the group .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-8-2013 - सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20, सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भिण्ड जिले की तहसील गोहद की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 61 से 92 ( 32 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्के क्रमांक 61 से 92 ( 32 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मौ का सृजन करती है, जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के तथा 84 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय मौ में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

2898

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-8-2013 - सात- शा . 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-8-2013- सात- शा. 6. , दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 30th September 2014 No. F 1-8-2013 - VII- 6 . In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , alter the limits of Tehsil Gohad of District Bhind from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Dehgaon and create a new tehsil Mau by comprising of Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Dehgaon in which the total Patwari Halkas shall be 32 village shall be 84. The headquarter of the said Tehsil shall be at Mau .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy .

भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-6-2013 - सात - शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 , सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ग्वालियर जिले की तहसील ग्वालियर की सीमाएं, उसमें से, राजस्व वृत्त रेहट के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 07 ( 7 पटवारी हल्के ) , राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 ( 7 पटवारी हल्के ) , राजस्व वृत्त घाटीगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 22 ( 8 पटवारी हल्के ) , राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 ( 9 पटवारी हल्के ) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त रेहट के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 ( 7 पटवारी हल्के) , राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 ( 7 पटवारी हल्के) , राजस्व वृत्त घाटीगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 22 ( 8 पटवारी हल्के ) तथा राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 ( 9 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए एक नई तहसील घाटीगांव का सृजन करती है, जिसमें कुल 31 पटवारी हल्के तथा 95 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय घाटीगांव में होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-6-2013- सात - शा. 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-6-2013 - सात- शा. 6, दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 30th September 2014 No. F 1-6-2013 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , alter the limits of Tehsil Gwalior of District Gwalior from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 01 to 07 ( 07 Patwari halkas ) of Revenue Circle Rehat , Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Mohana , Patwari Halkas No. 15 to 22 ( 8 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 23 to 31 (9 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Barai and create a new tehsil Ghatigaon by comprising of Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Rehat , Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Mohana , Patwari Halkas No. 15 to 22 (8 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 22 to 31 (9 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Barai in which the total Patwari Halkas shall be 31 and village shall be 95. The headquarter of the said Tehsil shall be at Ghatigaon .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.

2899

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्र. 566 - भू.अ.अ. - 2013-14 .-प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन जिला

नगर/ग्राम

तहसील का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

डौली

हटा

भूमि 0.27 दमोह

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

काईखेडा हरिजन टोला डौली तिगरा मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग दमोह.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) जिला तहसील/तालुका का नाम

(4)

(3)

(1) (2)

4.11 पथरिया

दमोह

खजरी , करैया लखरोनी

योग

4.11

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पथरिया किन्द्रोह जेरठ मार्ग निर्माण बाबत्.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2900

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 19 सितम्बर 2014

क्र. 6864- भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

1.201

(3) गादिया

राजगढ़

(2) जीरापुर

योग .. 1.201

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़.

गादिया तालाब के नहर निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि का पूरक भू- अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6866 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.887 (1) राजगढ़

(2) जीरापुर

(3) बावड़ीखेड़ा

योग .. 0.887

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.

बावड़ीखेड़ा तालाब के नहर निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि का पूरक भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2901 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 6 सितम्बर 2014

क्र. 10 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2013-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

मऊघाट

0.38

टीकमगढ़ टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ .

(6) टीकमगढ़ -मोंगान (उ. प्र. ) मार्ग में जामनी नदी के मऊघाट पर प्रस्तावित पुल एवं मऊघाट तरफ का पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- टीकमगढ़ - मोंगान (उ. प्र. ) मार्ग में जामनी नदी के मऊघाट पर प्रस्तावित पुल एवं मऊघाट तरफ का पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मऊघाट की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण , सागर संभाग , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 16 सितम्बर 2014

क्र. 358 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि तमरा पहाड तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(2)

(4) 0.396

(1) रीवा

(3) तमरा पहाड

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

गुढ़

तमरा पहाड तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - जल संसाधन संभाग, रीवा के अंतर्गत बमरहा बांध योजना का निर्माण कार्य. ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2902

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 11 सितम्बर 2014

प. क्र. 1124- प्रशा .- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4)

(5)

(6) (1)

(2)

मनगवां

रीवा

11.070

टिकुरी

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1126- प्रशा.- भू- अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6) अकौरी नं. 12

सिरमौर

4.080

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2903 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1128 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (3)

(4)

(5)

(2)

(1)

8.061

रीवा

गुढ़वा-134

मनगवां

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1130 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

मेहरवानगंज-480

2.700

रीवा मनगवां

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

[भाग 1 2904

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1132 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

5.727

जोरौट-181

रीवा मनगवां

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1134- प्रशा. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(5)

(3)

(4).

(2)

(1)

14.841

रीवा

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर मनगवां रमपुरवा -491

वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2905 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1136- प्रशा.- भू- अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

1.083

मनगवां बघेला-351

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1138 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(5)

(3)

(4)

(1)

बेलहाई -404

7.431

मनगवां

रीवा

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2906

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1140- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अंनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(1)

(3)

(2)

2.700

सिरसा-544

रीवा मनगवां

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. )

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1142 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6) (2)

(5)

(1)

(3)

(4)

0.600

रीवा मनगवां नौतिया-276

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2907

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

भाग 1 ]

प. क्र. 1144- प्रशा. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

6.624

रीवा

मढ़ासिगरान-432

मनगवां

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1146- प्रशा. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

4.200

रीवा

मझगवां नं . - 1

मनगवां

458

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2908

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1148 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(5)

(3)

(4)

(1)

2.886

मझपटिया -454

रीवा सिरमौर

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1150 - प्रशा. - भू-अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

रीवा मनगवां

1.560

ऊचाटोला-36

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2909 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1152 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(5)

(2) (3)

(1)

मनगवां सर नं. - 1 519

2.931

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1154 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6)

(4)

(3)

(1)

(2)

गंगेव नं. - 1

12.291

मनगवां

रीवा

120

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2910

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1156 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.543

रीवा

बरौहा-336

मनगवां

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1158- प्रशा.- भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

11.500

रीवा सिरमौर टेहरा -196

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

2911 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1160 - प्रशा.-- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2) (3)

(4)

(1)

सर नं . - 2 520

6.720

मनगवां

रीवा

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1162 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6) (2)

(4)

(3)

(1)

10.200

धमाका-258

सिरमौर

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[ भाग 1 2912

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1164- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में )

(5)

(6) (3)

(4)

(1) (2)

15.777

घोपी-151

मनगवां

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1166 -प्रशा. - भू-अर्जन - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

7.400

पहरखा-294

मनगवां

रीवा

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

2913 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1168 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत

का वर्णन जिला

लगभग क्षेत्रफल

तहसील नगर/ग्राम

अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6) (2)

(4)

(5)

(3)

(1)

तेलिया-232

1.740

मनगवां

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र.) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1170- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत

का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

4.188

रीवा मनगवां रोजवह -501

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

2914

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1172 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील नगर/ग्राम

अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(2)

(3)

(5)

(6) (1)

(4)

परासी-285

मनगवां

4.050

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1174- प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील नगर/ग्राम

अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

रीवा

7.143

सिरमौर माला-469

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2915 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1176 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

4.539

मनगवां बेला-394

रीवा

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1178 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

वहिवार-362

5.997

सिरमौर

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

2916

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1180- प्रशा . - भू- अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

लगभग क्षेत्रफल

तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(4)

(6) (1) (2) (3)

(5)

रीवा

0.300

पोड़ी-324

सिरमौर

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1182 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(6) (2)

(5)

(4)

(1)

6.750

मनगवां

रीवा

तेदुआ

कठार-228

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

2917 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1184- प्रशा .- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(6) (1)

(3)

(5)

(2)

रीवा

4.056

बुसौल-391

मनगवां

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1186- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

(1)

मनगवां

1.080

रीवा

तेदुआ

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

उन्-229

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

2918

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1188- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9.156

रीवा मनगवां मढ़ीखुर्द -437

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1190- प्रशा. - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(5)

(3)

(6) (1)

(2)

(4)

मनगवां

4.200

रीवा

पुरवा-315

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2919 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1192 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(5)

(4)

(6) (3)

(1)

8.370

रीवा

अटरा-3

नईगढ़ी

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1194- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(3)

(5)

(6) (1)

(2)

(4)

0.630

रीवा

जौगिया-355

नईगढ़ी

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1 2920

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1196 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

मौहरिया-486

0.504

सिरमौर

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1198 - प्रशा. - भू-अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (3)

(4)

(5)

(2)

(1)

झसी-364

5.394

रीवा नईगढ़ी

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2921

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1200 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 11.460 (1) रीवा

(3) मड़ना-812

(2) नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र.) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1202 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

मनगवां

1.969

कोती-78

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1204 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 2922

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) (2)

(4) रीवा

5.669 मनगवां डगरदुआ-199

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1206- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) (3)

(4)

5.625 (1) रीवा

सिगटी-543

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1208 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी भाग 1 ]

2923

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)

(4) (1)

4.781 रीवा मनगवां रनगढ़ -490

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र.) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1210 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1)

(2)

0.070 रीवा

बेलसा

नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1212 - प्रशा .- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 2924

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(3)

(2)

2.682 रीवा नईगढ़ी मनकुआं- 820

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1214- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

3.780

कलरा -106

रीवा नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1216 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी भाग 1 ]

2925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)

(4) (1)

बडोखर -357

3.234 सिरमौर

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1218 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

10.800 सिरमौर

रीवा

बेलवा बड़गैयान-397.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1220- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 2926

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

वसिगवां-361

2.100 सिरमौर

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1222- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

0.960 रीवा नईगढ़ी मैरहा -875

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ).

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1224 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]

2927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(4) (1)

1.482 रीवा मनगवां

तखत टोला-221

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1226 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

4.788 रीवा

अतरैला-18

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1228 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2928

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

मनगवां

2.226 रीवा

रौरा-503

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1230- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

(4) मऊगंज पलिया

5.655 रीवा

दुवान-5 93

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1232 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]

2929

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

रीवा

1.707 मऊगंज करौंदहा -104

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1234- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

5.400 रीवा नईगढ़ी सुअरहा -989

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1236- प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2930

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)

(4) (1)

मनगवां

5.100 रीवा

सथिनी मु. ट. - 529

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1238- प्रशा . - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

रीवा

3.216 मनगवां रघुनाथगंज -194

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1240 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]

2931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4) (1)

(3)

मनगवां सथिनी -527

12.294 रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1242 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

(4)

3.060 रीवा मनगवां धवैया फौज -255

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1244 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2932

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

1.425 रीवा मनगवां धवैया-254

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1246 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

22.413 रीवा नईगढ़ी इटहा कला-54

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1248- प्रशा . - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]

2933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला

भूमि का वितरण जिला नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

3.540 रीवा

जोधपुर -357

नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1250- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

रीवा

मदरी -444

5.344 सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1252- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2934

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

1.969 रीवा

जगपुरवा -175

सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1254- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

सिरमौर काटन-64

1.969 रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1256- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]

2935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)

(4) (1)

2.400 सिरमौर रजहा-488

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ).

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1258 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

11.640

बेलवा-

सिरमौर

रीवा

कुर्मियान-399

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1260 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2936

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

3.450 रीवा

सुजवार -552

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1262 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

8.497 रीवा

डगरदुआ-200

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत आधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1264- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]

2937

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

रीवा

0.900

उमरिया

नईगढ़ी

लखन-70

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1266 - प्रशा . - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

(4)

15.240 रीवा

धुचियारी -150

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ).

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1268- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2938

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

1.887 रीवा नईगढ़ी उमरिया व्योहरियान-69

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1270- प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

10.634 रीवा मनगवां अमहा-7

अनुसूची

धारा -11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1272 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

मनगवां

4.350 रीवा

सूजीपुरवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1274- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

बहेरा -350

4.281 रीवा मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र.) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1276 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 2940

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

2.463

गेरूआरी

रीवा नईगढ़ी

सेंगरान-245

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1278 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(4) (1)

1.850 रीवा नईगढ़ी गेरुआरी पड़ान-241

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1280 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत भाग 1 ]

2941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

रीवा मनगवां पोखडौर-326

3.600

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1282 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)

(4) (1)

मौहरिया-485

5.370 रीवा सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1284- प्रशा .- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 2942

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(1)

(4)

4.200 रीवा

फुलहा -647

नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1286- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

माजन रक्शा

3.375 मनगवां

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1288 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 2943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

भाग 1 ]

करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

4.594 मनगवां

रीवा

पुरवा कोठार-318

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1290- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

3.438 रीवा मनगवां पुरवा उन्म -309

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1292 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के 2944

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

6.297 रीवा

हीरूडीह -592

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1294 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

(4)

2.500 रीवा

मड़फा-439

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत आधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1296 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 भाग 1 ]

2945

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) (1)

(3)

0.803 मनगवां

रीवा

प्रभातीपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

विभाग जिला रीवा के कार्यालय भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1298 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4)

गोंदरी -138

मनगवां

8.225 (1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

विभाग जिला रीवा के कार्यालय भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1300- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

10.020 (1) रीवा मनगवां

(3) बुसौली नं. - 1 380

अनुसूची

धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

2946

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1302- प्रशा.-- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (1)

(2) (3)

(4)

(5)

4.219

सिरमौर सिसवा-546

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1304- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1) रीवा

2.574

डाढ़ -387

नईगढ़ी

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2947

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

भाग 1 ]

प. क्र. 1306- प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(6) (3)

(4)

(1)

(2)

(5)

लालगांव-510

40.875

सिरमौर

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1308 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(2)

(4)

(5)

(6) (3)

(1) रीवा

2.188

डगडगपुर -201

सिरमौर

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1 2948

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1310- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

हरदी-575

2.063

सिरमौर

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1312 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6) (3)

(4)

(5)

(2)

(1)

3.281

सिरमौर देवहटा-251

रीवा

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

2949 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1314 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(4)

(1)

(3)

रीवा

5.031

मनगवां बर्रेही -335

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1316-प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील नगर/ग्राम

अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

9.659

रीवा

सिरमौर चौरी -165

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2950

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1318 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू -अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (3)

(4)

(5)

(2)

(1)

सोहरिया -566

3.284

मनगवां

रीवा

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1320 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

3.000

खम्हरिया-104

सिरमौर

रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

2951 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1322- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(3)

(5)

(6) (1)

(4)

3.438

रीवा

कपुरी -38

सिरमौर

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1324 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) (2)

कानाटोरी -65

1.250

रीवा सिरमौर

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

2952

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1326 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

22.302

रीवा सिरमौर क्योंटी-79

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1328- प्रशा .- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

0.313

रीवा

हटरी -570

सिरमौर

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2953 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1330- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(1) (2)

(4)

6.750

रीवा

इटहाई -30

मनगवां

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1332 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

(1) रीवा

3.000

मनगवां बहेरा -349

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1 2954

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1334- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

1.080

रीवा मनगवां डूडा-214

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1336- प्रशा . - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में )

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

2.700

(1) रीवा मनगवां अधीहा नं. 2 11

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2955 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1338 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(5)

(2) (3)

(1)

मनगवां

7.650

समान -521

रीवा

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1340- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में )

(6)

(5)

(1)

(3)

(4)

(2)

2.400

रीवा मनगवां बुसौली नं. 3 382

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1 2956

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1342 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (3)

(5)

(4)

(1) (2)

2.100

रीवा मनगवां बुसौली नं. 2 381

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1344- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

1.103

भमरिया-418

सिरमौर

रीवा

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

2957 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1346 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(5)

(1) (2) (3)

9.688

रीवा सिरमौर दादर-235

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1348 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

5.000

(1) रीवा

बगहिया-363

सिरमौर

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

[भाग 1 2958

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1350 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

5.116

रीवा

रेहड़ी-499

सिरमौर

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र.) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1352 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

6.875

(1) रीवा सिरमौर दादर-236

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

2959 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1354- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

कोलहाई -90

13.473

रीवा सिरमौर

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1356 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(5)

(6) (3)

(2)

(4)

0.563

(1) रीवा

पिपरी -304

सिरमौर

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

[भाग 1 2960

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

प. क्र. 1374- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा मुख्य नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

0.600

(3) बिहरा

(2) कोटर

(1) सतना

पुरवा मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरक नहर संभाग , रीवा.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी.एस. अग्निवंशी, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

रीवा, दिनांक 16 सितम्बर 2014

प. क्र. 358 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में नीचे सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने डेत प्राधिकृत करता हूं. चूंकि तमरा पहाड़ तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(3)

0.396

(1) रीवा

(2) गुढ़ तमरा पहाड़

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र. ) .

तमरा पहाड़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा बांध योजना का निर्माण कार्य. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2961 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्र. 1438 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योटी मुख्य नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

मनगवां

0.040

खम्हारी

बाणसागर क्योटी मुख्य नहर के रीवा

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर

संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनाक 27 सितम्बर 2014

पत्र क्र. 1440- प्रका. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (3)

(4)

(5)

(2)

(1)

3.200

नवामाजरा

रीवा

जवा

कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र.) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

[भाग 1 2962

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

पत्र क्र. 1442- प्रका. - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

10.950

(1) रीवा

(2) जवा

(3) शिवपुर कोठार

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1444- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 1.900

(3) भखरवार

(2) जवा

(1) रीवा

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1446 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6) (3)

(4)

(5)

10.950

(2) जवा कठार कोठार

(1) रीवा

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1448 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

6.210

कॉटी पैंपखार

(2) जवा

(1) रीवा

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

क्र. 1450 - प्रका..- भू-अर्जन-2014. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

3.210

(1) रीवा

जवा निमीहनपुरवा

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1452 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) 3.100

(2) जवा

(1) रीवा

उसकी कोठार

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

[भाग 1 2964

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

पत्र क्र. 1454 -प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 1.800

(2) जवा

(3) ढखरा कोठार

(1) रीवा

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र.) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1456- प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 6.100

(3) पतियारी

(2) जवा

(1) रीवा

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1458 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 2.300

(2) जवा

(3) ढखरा पैपखार

(1) रीवा

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2965 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

पत्र क्र. 1460- प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(5)

(6)

(4)

(1) रीवा

(2) जवा

(3) हरदहन

1.500

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ).

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1462- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं कियी जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 1.600

(3) बम्हना कोठार

(1) रीवा

(2) जवा

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1464- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 4.500

(1) रीवा

(2) जवा

(3) मनिपुर कोठार

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2966

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

पत्र क्र. 1466 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6) (3)

(4)

(1) (2)

(5)

2.500

रीवा

जवा किरहाई कोठार

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1468 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(5)

(6) (3)

(4)

(2)

(1)

जवा

17.500

रीवा

गोदधन सिंह

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1470 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया 2967 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2) (3)

(4)

(1)

(5)

15.200

रीवा

जवा गाडा कोठार

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर , जिला रीवा ( म.प्र. )

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1472- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(6)

(4)

(5)

7.615

(3) अमरहा कोठार

(1) रीवा

जवा

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर , जिला रीवा ( म.प्र. )

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

प. क्र. 1474- प्रका. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3) बबंधर मामला

(4) 3.200

जवा (2)

(1) रीवा

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. )

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1476- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की [भाग 1 2968

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) 13.780

(3) जलैया

(1) रीवा

(2) जवा

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1478 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 16.800

(2) जवा

(3) चौर कोठार

(1) रीवा

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1480 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.300

(1) रीवा

(2) जवा

(3) झलवा पैंपखार

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2969 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

पत्र क्र. 1482 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

12.850

(2) जवा

(1) रीवा

(3) भदरिन पुरवा.

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1484- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(5)

(2)

10.900

जवा

(1) रीवा

(3) माजन मामला

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1486- प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व [भाग 1 2970

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.995

रीवा

जवा

गढवा कोठार

कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. )

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1488 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

(5)

7.600

रीवा

जवा

पैंपखार कोठार

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. )

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु .

पत्र क्र. 1490 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(1)

(2) (3)

(4)

5.400

रीवा

जवा

बरहा

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. )

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 27 अगस्त 2014

प्र. क्र. 08- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- राजनगर

(ग ) ग्राम-सांदनी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.482 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

440

0.678

441

0.781

2.023

84/1

योग 3.482

(2 ) 6 × 660 मेगावाट विद्युत परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्र. 7701 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- छिन्दवाड़ा

(क)

तहसील- चॉद

(ख)

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम हरनाखेड़ी, प.ह.नं. 36, ब.नं. 306 , रा.नि.मंडल-चॉद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-03.354 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

(हेक्टेयर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.146

157/1-2-3

0.142

156/2, 158/1-2

0.005

159/2

0.239

218/1 ख , 218/3 ग

0.116

216/1 , 217/12

0.170

216/2 , 217/1 , 218/1 क

0.238

217/3

0.122

217/8

0.167

214/1 , 215/1

0.222

217/6 , 218/4

0.030

214/5 , 215/5

0.340

214/3

0.010

212/6, 213/4

0.032

189/4

0.183

209/1 , 210/3

0.104

209/2

0.246

208/1 , 208/2

0.057

199

0.120

203/3

0.121

257/2, 258/2

0.162

257/1 , 258/1

0.100

258/3 , 259/1

0.042

258/6

0.140

258/4, 259/2

0.100

258/5 , 259/3

योग 03.354 2972

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-01 सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 सितम्बर 2014

क्र. 1370 - भू- अर्जन- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग ) ग्राम-लौलाछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.115 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.090

1444

0.025

1686

योग ..0.115

Nil

(ब) शासकीय भूमि

कुल योग 0.115

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1372 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) ग्राम-खाम्हा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.640 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

Nil

(अ) निजी पट्टे की भूमि ( ब ) शासकीय भूमि

0.270

282

284

0.200 भाग 1 ]

2973

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

(2)

(1)

286

0.170

0.640

योग

0.640

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्र. 1414 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सेमरिया

(ग ) ग्राम-तिघरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.171 हेक्टेयर.

रिमार्क खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि

(2)

(1)

2/1

0.005

पुरवा टेल 0.010

293

माइनर नहर 342

0.102

निर्माण हेतु 345

0.029

अर्जित की 0.025

889

जाने वाली योग .. 0.171

भूमि.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा टेल माइनर नहर निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1416 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) ग्राम- डढ़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.402 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि

(2)

(1)

33

0.240

0.121

34

36

0.004

51

0.021

0.700

52

0.024

53

0.152

54

55

0.105

56

0.021

0.008

57

58

0.006 योग .. 1.402

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत पुरवा सब - माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

2974

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1418 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सेमरिया

(ग) ग्राम-कोटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.735 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)

(1)

0.180

600

0.300

632

0.008

633

0.300

634

635

0.152

0.208

636

0.160

637

0.010

645

0.081

647

0.072

648

0.101

649

0.206

694

697

0.031

0.041

698

0.069

699

0.252

705

706

0.008

707

0.120

0.152

709

0.004

714

[भाग 1

(2)

(1)

0.018

715

0.008

717

0.081

747

0.036 766

780

0.300

0.010

791

0.072

794

795

0.081

799

0.192

0.120

800

0.160

803

804

0.168

0.020

806

809

0.010

0.004

810

0.036

योग .. 3.609 कुल योग .. 3.735

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत खारा एवं पुरवा सब - माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1420 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया भाग 1 ]

2975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

(ग) ग्राम- झलवार

(घ) क्षेत्रफल-2.187 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(2)

(1)

0.081

57

0.041

58

59

0.101

0.128

65

66

0.072

0.120

67

0.061

68

0.121

70

71

0.050

0.084

72

73

0.189

0.021

79

0.101

90

100

0.021

0.372

101

105

0.073

106

0.049

107

0.160

110

0.021

0.021

111

1773

0.300

2.187

21 किता

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत खारा सब - माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1422 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) ग्राम- हरदुआ

(घ) क्षेत्रफल-3.736 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

निजी भूमि शासकीय भूमि

(2)

(1)

1805

0.061

0.073

1806

1808

0.249

0.206

1811

1814

0.101

0.052

1815

1820

0.180

0.140

1824

0.140

1825

0.030 1883

0.152

1884

0.121

1911

0.129

1924

0.128

1926

0.172

1943

0.041

1944

0.101

2005

2006

0.061

0.140

2009

2010

0.103

0.141

2011

0.021 2033

2099

0.109

0.006

2100

0.073

2101

2102

0.006

0.552

2108

2109

0.448

0.051

3.685

28 किता

योग :

कुल योग : 3.736 2976

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत खारा सब माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1425 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम-खारा

(घ) क्षेत्रफल-6.493 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

121

0.052

0.052

127

0.021 128

0.101

196

0.008

197

0.092

202

0.220

203

0.195

207

208

0.132

0.032

209

0.021

210

0.206

213

0.121

214

0.021

215

0.121

219

0.220

221

0.036 227

0.020

228

229

0.101

0.021

266

0.124

406

0.090

408

0.008

409

0.073

410

शासकीय भूमि

निजी भूमि (2)

(1)

0.061

63

0.061

64

0.110

65

0.132

69

70

0.008

0.262

71

0.052

90

91

0.101

0.081

92

93

0.308

0.172

105

0.262

106

107

0.006

9.375

114

0.032 118

0.004

423

424

0.150

425

0.020

0.012

426

427

0.150

678

0.012

0.010

690

0.012

691

0.202

692

0.008

693

707

0.172

0.132

708

0.065

709

710

0.050

1 712

0.140

0.008

713 भाग 1 ]

2977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

(2)

(1)

0.061

718

719

0.081

0.070

720

722

0.070

723

0.041

729

0.050

730

0.061

0.162

731

735

0.162

739

0.070

0.064

740

741

0.041

742

0.050

0.252

908

0.089 योग :

6.404

69 किता

कुल योग : 6.493 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत खारा सब माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1426- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम सेमरिया

(घ) क्षेत्रफल-4.440 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(2)

(1)

428

0.252

430

0.140

0.162

432

0.069

440

0.081 441

0.061

442

0.030

443

482

0.018

491

0.081

0.052

492

0.010

493

0.070

494

0.010

495

496

0.063

0.061

497

498

0.008

0.021

504

505

0.008

506

0.042

0.004

508

512

0.103

0.008

516

517

0.300

518

0.252

526

0.220

0.286

538

539

0.016

540

0.285

0.090

542

624

0.006

625

0.008

626

0.090

627

0.090

0.010

628

0.121

629

635

0.101

0.016

637

638

0.405

0.021

768

781

0.008 2978

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014

(2)

(1)

782

0.065

0.202

784

0.050

785

786

0.050

0.121

794

0.070

795

799

0.093

0.110

801

0.081

4.359

योग : 48 किता

कुल योग : 4.440 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत पुरवा सब माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1428 -प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम - भमरा

(घ) क्षेत्रफल-0.861 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

निजी भूमि शासकीय भूमि (2)

(1)

0.060

91/4

0.008

320

323

0.003

0.008

325/2

(2)

(1)

0.100

336

0.008

337

387/4

0.100

0.060

388/1

0.132

388/2

689

0.090

0.070

696

1503

0.004

1539

0.065

1543

0.135

0.006

1595/ 1 /ख

0.012

1995/2/क

0.861

योग : 16 किता

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत पुरवा टेल माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1432 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- अजगरहा

(घ) क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

1027

0.060

1 किता

0.060

योग ..

भाग 1 ]

2979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " अजगरहा माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1434- प्रका.- भू-अर्जन- 2014-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील-सिरमौर

(ग) ग्राम- बहिवार

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.140 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.140

318/1

1 किता

कुल योग : 0.140

कुल

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया सकता है .

पत्र क्र. 1436- प्रका. - भू-अर्जन- 2014-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम देवास कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.283 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा नम्बर

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1062

0.020

0.011

1552

0.086

1665

0.040

1667

0.060

2064

0.024

2067

0.018

2754

0.024

2759

8 किता कुल योग 0.283

कुल .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मलगाँव सब माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2980

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

क्र . D- 5183- चार- 8-42-77- भाग पन्द्रह . - श्री आनन्द जाम्भूलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक- ए-3260, दिनांक 12 सितम्बर 2014 के द्वारा स्वीकृत दिनांक 15 सितम्बर 2014 से दिनांक 18 अक्टूबर 2014 तक, चौंतीस दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .

जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2014

क्र. C- 5420-दो- 3-51-2003 .- श्री के. सी. गर्ग , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 28 अगस्त 2014 से 01 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गर्ग, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 5422-दो- 3-44-2013 .- श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 22 से 31 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 3361-दो- 2-69-2000.- श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 23 से 26 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

उच्च न्यायालय के आदेश एवं अधिसूचनाएं

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 3365-दो- 2-43-2011.- श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 31 जुलाई 2014 से 2 अगस्त 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 3367-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 7 से 9 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

भाग 1 ]

क्र. A- 3369- दो -2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 3408-दो- 2-65-2009.- श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-5438- दो- 3-420-80- भाग- दस. - श्री ए. एन. एस. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 2 फरवरी 2007 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 मार्च 2005 से 2 फरवरी 2007 तक 23 माह की अवधि के लिए उनके अवकाश लेखा में संचित केवल 6 (छः दिवस मात्र ) दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014

ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-21 - ब ( एक ) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्र. 254- स्था. सैट -2014.- श्री देवेश चतुर्वेदी , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर को दिनांक 30 जुलाई 2014 से 13 अगस्त 2014 तक, कुल पन्द्रह दिवस का लघुकृत अवकाश चिकित्सा प्रमाण- पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है . साथ ही पूर्व , एवं पश्चात् में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशअवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री देवेश चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश (सैट) , जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चतुर्वेदी जी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) के पद पर कार्य करते रहते. अतः अवधि दिनांक 30 जुलाई 2014 से 13 अगस्त 2014 तक, कुल पन्द्रह दिवस को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 October 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-10-03.40.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-10-03.40.Ordinary.