मध्यप्रदे श
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 40]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2014- आश्विन 11 , शक 1936
विषय-सूची
( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.-
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2014
क्र. ई- 5-524- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री संजय सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 25 सितम्बर से 4 अक्टूबर 2014 तक दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 6 अक्टूबर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री संजय सिंह, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, भाप्रसे विकअ- सह - सदस्य, राज्य योजना आयोग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय सिंह, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री संजय सिंह , द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री संजय सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
2883
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014.
2884
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
भोपाल , दिनांक 19 सितम्बर 2014
क्र. ई- 1-335-2014-5- एक.- ( 1 ) श्री एस. के. पाल, भाप्रसे ( 1994) , आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा पदस्थ किया जाता है .
(2 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी , भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(3 ) उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्री एस. के. पाल द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. पी. राही, भाप्रसे ( 1998 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , रीवा संभाग , रीवा तथा कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 5-684 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर , आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 3 अक्टूबर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) आदेशानुसार यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 8, 9, एवं 10 अक्टूबर 2014 को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित है , जिसमें आपका उपस्थित रहना आवश्यक है. अतः दिनांक 8 , 9 , एवं 10 अक्टूबर, 2014 का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है .
( 3 ) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5 ) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश बहुगुणा , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(6 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2014
क्र. ई- 5-527 - आयएएस- लीव - 5 - एक. - ( 1 ) श्री प्रवीर कृष्ण, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग को दिनांक 4 से 10 अक्टूबर 2014 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 अक्टूबर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री प्रवीर कृष्ण की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय तिर्की, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीर कृष्ण को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री प्रवीर कृष्ण द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय तिर्की उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रवीर कृष्ण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीर कृष्ण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-787- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 1 से 6 सितम्बर 2014 तक, छह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-868 - आयएएस - लीव -5- एक.-( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूखी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर को दिनांक 7 से 17 अक्टूबर 2014 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 अक्टूबर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
भाग 1 ]
2885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2014
क्र. एफ 3-23-2011 - तेरह.- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई- 1-299-2014-5- एक, दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विवेक कुमार पोरवाल ( 2000 ) , कलेक्टर, जबलपुर को मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. धारीवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2014
फा. क्र. 17 ( ई ) 44-2013 -इक्कीस- ब ( एक ) -2584- 2014.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक- ब( एक ) -3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 13 , 26 , 45, 48 तथा 49 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, :-
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम जिले का नाम
अनु.
(3)
(2)
(1)
" 13
गुना
श्री जी. पी . अग्रवाल, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, गुना.
(2)
(1) (3)
श्री आर. एन. चौधरी , विशेष 26 पन्ना न्यायाधीश, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण )
अधिनियम, पन्ना.
45 अलीराजपुर श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.
48 बुरहानपुर श्री रविन्द्र सिंह , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , बुरहानपुर.
49 डिण्डोरी कु. करूणा एस. त्रिवेदी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी".
F. No. 17 (E ) -44-2013 - XXI - B- ( 1 ) 2584-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act 2008 (34 of 2008) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification no . 17 (E) -44-2013 - XXI - B ( 1 ) dated 11th Sepetember 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 dated 20th September 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial no . 13,26,45,48 & 49 and entries relatiang thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely :-
TABLE
S. No. Name of District
Name & designation of the Judge
(2)
(3)
(1)
Guna "13 Shri G. P. Agrawal , Ist Additional Sessions Judge , Guna .
Panna
26 Shri R. N. Choudhary , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( POA) Act Panna .
45 Alirazpur Smt . Paro Raizada, District & Sessions Judge Alirazpur .
48 Burhanpur Shri Ravinder Singh , Ist Additional Sessions Judge , Burhanpur.
49 Dindori Ku . Karuna S. Trivedi , District & Sessions Judge , Dindori . "
This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in the 2886
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
Notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2014
फा. क्र.1-3-2004- इक्कीस-ब( एक) 14.- मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम , 2000 ( क्रमांक 16 सन् 2001 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रं. फा. 1-3- 2004 इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 11 मई , 2004 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( भाग एक ) दिनांक 21 मई 2004 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है तथा एतद्वारा अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायालयों को, उसके कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में , पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन मामलों के निपटारे के प्रयोजन के लिये , उक्त अनुसूची के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 33 - ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जायें , अर्थात्:-
अनुसूची
विशेष न्यायालय अनु.
पदाभिहित न्यायालय
क्षेत्र (राजस्व जिले)
(3)
(4) (2)
(1)
अनूपपुर
अनूपपुर
" 33 -ए सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर
उमरिया
उमरिया 33-बी अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया.
F. No.1-3-2004 - XXI - B ( 1 ) -14-In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 7 of the Madhya Pradesh Nikeshepakon Ke Hiton Ka Sangrakshan Adhiniyam , 2000 (No. 16 of 2001 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-3-2004- XXI - B ( 1 ) , dated 11th May , 2004 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Part - 1 ) , dated 21st May , 2004 and hereby designate the Courts specified in column (2) of the Schedule in relation to the area specified corresponding entries in column ( 3 ) thereof, as Special Courts specified in column ( 4) of the said Schedule for the purpose of disposcal of cases under the aforesaid Act, namely :--
AMENDMENT
(1) In the said Notification , in the Schedule , after serial number 33 - A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted :---
SCHEDULE
S.
Areas Special Designated
Court Court
No.
(Revenue
(District)
(2)
(3)
(4) (1)
Anoppur Anoppur " 33 - A Sessions Judge , Anoppur.
Umaria Umaria 33 - B Additional Sessions Judge, Umaria .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वर्मा , सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2014
क्र. एफ-1 (ए) 253-1988- ब- 2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 4 अक्टूबर 2014 का एक दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 02,03,05 एवं 06 अक्टूबर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी. के. माथुर, पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
2887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर 45/1 , स्नेहलतागंज, इंदौर इंदौर , दिनांक 11 मार्च 2013
क्र. बफा- स.श्र.इं- 2013.- मैं , मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्र. 25 , सन् 1958 ) की धारा 13 की उपधारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4 ( ए ) -5-2011- ए-16 , भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2011 ( मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 जुलाई 2011 में प्रकाशित ) द्वारा इंदौर जिले के स्थानीय क्षेत्रों में उक्त अधिनियम लागू किया गया है , में साप्ताहिक अवकाश दिवस निम्नानुसार घोषित करता हूं: -
स्थानीय
क्र. जिला
क्षेत्र
साप्ताहिक अवकाश दिवस
(4) (1) (2)
(3)
शनिवार 1.
सांवेर
इंदौर
उपरोक्त क्षेत्रों के हेअर कटिंग सेलून दुकानों के लिये साप्ताहिक अवकाश दिवस मंगलवार घोषित करता हूं.
जे. एस. उद्दे, सहायक श्रमायुक्त.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 12 सितम्बर 2014
क्र. 1587.- मध्यप्रदेश भू- राजव संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील खालवा जिला खंडवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इसके पृथक किया गया क्षेत्रफल )
(2) (1)
राजस्व प.ह.नं.
स. प.ह.नं. मूलग्राम
ग्राम
पृथक क्षेत्रफल
क्र.
(6) (1) (2) (3)
(4) (5)
6
207.12 मदरानी
कालाआम कला
1 6
17
263.80 गौलीढाना जूनापानी
2 17
20 खालवा सरकार 294.66 गौमुख
3 20
(6)
(4) (5)
(3)
(1) (2)
मिरीखेडा 28
328.04
नामापुर
4 28
29
बैडाढाना
359.64
दोगालिया
5 29
रिछडीखेडा 32
419.30
कुम्हारखेडा
6 32
बावडिया रैयत 60 अंबाडा रैयत 162.83
7 60
66 खमलाय
सामूढाना
8 66
480.05
एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास, दिनांक 12 सितम्बर 2014
क्र. 4597.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सतवास, जिला देवास के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल )
(1)
ग्राम- गोदना, प.ह.नं. 19, क्षेत्रफल 210.62 हेक्टर .
(2) ग्राम-गोदना पठार, प.ह.नं. 19.
क्र. 4598.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सतवास, जिला देवास के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल )
(1)
(2) ग्राम-बोरकुण्डिया प.ह.नं. 39.
ग्राम- गाडागांव , प.ह.नं. 39, क्षेत्रफल 130.70 हेक्टर.
2888
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
क्र. 4599.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सतवास, जिला देवास के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)
ग्राम-टाण्डी प.ह.नं. 42.
ग्राम- भण्डारिया प.ह.नं. 42, क्षेत्रफल 170.65 हेक्टर.
क्र. 4600.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सतवास , जिला देवास के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल )
(2) (1)
ग्राम- भाटबर्डी प.ह.नं. 45.
ग्राम - बाईजगवाड़ा प.ह.नं. 45, क्षेत्रफल 229.03 हेक्टर.
क्र. 4601.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सोनकच्छ, जिला देवास के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)
ग्राम-मलपुरा प.ह.नं. 10.
ग्राम-खूंटखेड़ा, प.ह.नं. 10, क्षेत्रफल 545.88 हैक्टर
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल दिनांक 16 सितम्बर 2014
क्र. 1775 - म.टो. - भू- अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा (य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल )
(2) शान्तिनगर प.ह.नं. 20 .
(1) कान्हासैया, प.ह.नं. 20, पृथक किया गया क्षेत्रफल 467.323 हे.
क्र. 1775- म.टो. - भू- अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)
(2) अनंतपुरा पटवारी हल्का नं .-20.
कान्हासैया, प.ह.नं. 20, पृथक किया गया क्षेत्रफल 153.250 हे.
क्र. 1775- म.टो. - भू- अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा (य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में भाग 1 ]
2889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)
(2) (1)
हरिपुरा ( अर्जुननगर ) पटवारी हल्का नं. - 21 आदमपुर छावनी, प.ह.नं. 21 , पृथक किया गया क्षेत्रफल 795.023 है.
क्र. 1775- म.टो. - भू- अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)
पड़रिया सांकल पटवारी हल्का नं. - 22.
नरोन्हा सांकल, प.ह.नं. 22, पृथक किया गया क्षेत्रफल 125.765 है.
निशांत बरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, प्लाट नं. 76 , अरेरा हिल्स, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2014
क्र. 301-001-2004 .- मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ 5-4-2004-29-2, भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2004 द्वारा वैष्ठित शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जुलाई 2014 में जारी स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त पूर्णकालिक/अंशकालिक जिला फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने के आदेश में निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए, नीचे सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है:-
सारणी
क्रमांक
फोरम का नाम पूर्णकालिक
सबद्ध अंशकालिक फोरम का नाम
(2)
(3)
(1)
1. धार
बड़वानी , झाबुआ, मण्डलेश्वर 2.
सागर
विदिशा , रायसेन, दमोह, टीकमगढ़ 3.
खण्डवा
हरदा, बुरहानपुर
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 22 सितम्बर 2014
क्र. 2771.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील इंदौर , जिला इंदौर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)
तेलियाखेड़ी, प.ह.नं. 35.
ग्राम - पेड़मी, प.ह.नं. 35, एवं पृथक किया गया क्षेत्रफल 263.067 हैक्टेयर .
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
[ भाग 1 2890
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 सितम्बर 2014
क्र- 1525 - मप्रविनिआ-2014.-विद्युत्अधिनियम, 2003 की धारा 87 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 1844- मप्रविनिआ-2010 , दिनांक 15 जुलाई 2010 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 2102- मप्रविनिआ-2010 , दिनांक 7 अगस्त , 2010 वःअधिसूचना क्रमांक 2191- मप्रविनिआ-2011 , दिनांक 21 जुलाई, 2011 को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग , एतद्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है.
2. राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 88 में परिभाषित विषयों पर सलाह देना होगा.
3. राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये " मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ( राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली ) विनियम, 2004 " एवं समय- समय पर उसमें किये गये संशोधन द्वारा शासित होगी.
4. राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से तीन वर्ष का होगा.
5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण , राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मंत्रालय , भोपाल भी समिति के पदेन सदस्य होंगे. राज्य सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:-
स. क्र.
पता (3)
वर्ग (4) (1)
नाम (2)
वाणिज्य 1 श्री सुरेश कुमार अग्रवाल अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, गांधीगंज, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.
उद्योग 2 श्री महेश गुप्ता
अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती , 99 , पोलोग्राउण्ड, इंदौर-453003 मध्यप्रदेश.
उद्योग 3 श्री उल्लास वैद्य
मेसर्स शिर्डी टाइल्स, 56/57 , इण्डस्ट्रीयल एरिया, मक्सी रोड, उज्जैन (म. प्र. ) .
कृषि 4 श्री चन्द्रकांत गौर
भारती किसान संघ, 103/4 , शिवाजी नगर , भोपाल
कृषि 5 श्री सुनील गौर
अध्यक्ष, नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति, मर्यादित रेवगांव, तहसील- बुदनी , जिला सीहोर ( म. प्र. ) .
कृषि
ग्राम व तहसील- पेटलावद, जिला- झाबुआ (म.प्र. )
6 श्री दिलीप कुमार जुमकलाल भण्डारी.
उद्योग 7 श्री खालिद रहमान
ग्वालियर इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, रेलवे लाईन के समीप , औद्योगिक क्षेत्र , ग्वालियर (म.प्र. ) .
8 श्री हरि बिसानी
कृषि
कृषक, बनखेड़ी, तहसील- पिपरिया , जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.
श्रमिक/कर्मचारी 9 श्री हेमंत तिवारी
मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ , बी -138, पैलेस ऑर्चर्ड, कोलार रोड, भोपाल.
वाणिज्य 10 श्री मनोज कटारे
महामंत्री विन्ध्य चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, चेम्बर भवन, सतना -485001 , मध्यप्रदेश.
2891 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
(4)
(3)
(1)
(2)
उपभोक्ता 11 श्री नरेन्द्र पाटीदार
ग्राम - गुरडियालाल मुहा, तहसील - दालौदा, जिला - मंदसौर मध्यप्रदेश.
उपभोक्ता 12 श्रीमती चन्द्रकांता शर्मा
ए-38 , अलकापुरी , हबीबगंज, भोपाल-462024 (म. प्र. )
गैर शासकीय संगठन 13 श्री एस.एस. रघुवंशी
वरिष्ठ नागरिक मण्डल , ई -6/2 , 11 नं. बस स्टाप, अरेरा कालोनी, भोपाल -462016.
14 श्रीमती सविता नेमा
शैक्षणिक एवं अनुसंधान
प्रोफेसर , इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग विभाग , मैनिट, भोपाल .
शैक्षणिक एवं अनुसंधान 15 श्री बी. व्ही. राधवैय्या
केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, गोविन्दपुरा, भोपाल.
उद्योग 16 श्री के. सी. जॉन
महाप्रबंधक ( ईएण्डएम ) साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लि. , सोहागपुर, बुरहार एरिया, शहडोल ( म.प्र. ).
परिवहन मुख्य विद्युत् वितरण अभियंता पश्चिम मध्य रेल्वे , जबलपुर ( म. प्र. )
17
6. आयोग के सचिव राज्य सलाहकार समिति के पदेन सचिव होंगे.
आयोग के आदेशानुसार, शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.
Bhopal , the 24th September 2014
No. 1525 - MPERC - 2014.- In exercise of powers under Section 87 ( 1 ) of Electricity Act , 2003 and in supersession of earlier Notification No. 1844 - MPERC - 2010 , dated 15th July, 2010 and its amendments No. 2102 - MPERC- 2010 , dated 7th August , 2010, No. 2191 - MPERC - 2011 , dated 21st July, 2011 , the Commission hereby re - establishes the State Advisory Committee from the date of publication of this notification in the M.P. Official Gazette .
2. The object of the State Advisory Committee shall be to advise the Commission on the matters listed under Section 88 of the Electricity Act , 2003 .
3. The functioning of the State Advisory Committee shall be governed by the MPERC ( Constitution of State Advisory Committee and its functioning ) Regulations , 2004 and its amendments .
4. The term of post of Members of the State Advisory Committee shall be three years from the date of publication of the notification in the official gazette .
5. The Chairman and the Members of the Commission shall be ex - officio Chairman and Members of the State Advisory Committee respectively and Principle Secretary of Food, Civil Supplies and Consumers Protection , GoMP shall also be the ex - officio member of the Committee . The rest of the Members of the State Advisory Committee shall be as follows :-
Category (4)
Address (3)
Name (2)
S. No. (1)
Commerce 1. Shri Suresh Kumar Agrawal President , Chamber of Commerce , Gandhiganj , Chhindwara .
[भाग 1 2892
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
(4)
(3)
(2)
(1)
Industry 2. Shri Mahesh Gupta
Chairman , " Laghu Udyog Bharti " , 99 , Pologround , Indore-453 003
Industry 3 Shri Ullas Vaidya
M/ s Shirdi Tiles , 56/57 Industrial Area , Maxi Raod , Ujjain .
4 Shri Chandrakant Gour
Agriculture
Bharti Kisan Sangh , 103/4 , Shivaji Nagar , Bhopal .
Agriculture 5 Shri Sunil Gour
Chairman, Narmada Beej Utpadan Sahkari Samiti . Maryadit , Rewgoan , Teh - Budhni , Distt . Sehore .
Agriculture
Vill . & Te . Petlawad , Distt . Jhabua
6 Shri Dilip Kumar Jumaklal Bhandari
7 Shri Khalid Rehman
Industry
Gwalior Industries Association , Near Railway Line , Gwalior - 474 002 .
8 Shri Hari Bisani
Agriculture
Agriculturist , Bankhedi , Teh-Pipariya , Distt . Hoshangabad.
Labour /Employee 9 Shri Hemant Tiwari
M.P. Bijali Karmachari Mahasangh , B - 138 , Palace Orchard , Kolar Road , Bhopal .
Commerce 10 Shri Manoj Katare
General Secretary, Vindhya Chamber of Commerce and Industries , Chamber Bhawan , Satna - 485 001 (Μ.Ρ. ) .
Consumer 11 Shri Narendra Patidar
Vill . Guradiyalal Muha , Te . Dalouda , Distt. Mandsaur (M.P. ).
Consumer 12 Smt . Chandrakanta Sharma A- 38 , Alkapuri , Habibganj , Bhopal - 462 024 (M.P. )
NGO 13 Shri S. S. Raghuvanshi
Varisth Nagrik Mandal , E- 6/2 11 No. Bus Stop, Arera Colony, Bhopal -462 016.
14 Mrs Savita Nema
Academic & Research Bodies
Professor , Department of Electrical Engineering , MANIT, Bhopal .
15 Shri B. V. Raghavaiah
Academic & Research Bodies
Central Power Research Institute , Govindpura , Bhopal.
Industry 16 Shri K. C. John
General Manager ( E & M) Sourth Eastern Coalfields Ltd. Sohagpur , Burhar Area, Shahdol .
Transport
West Central Railway, Jabalpur
17 Chief Electrical Distribution Engineer .
6. Secretary of the Commission shall be the ex - officio Secretary to the State Advisory Committee.
By order of the Commission, SHAILENDRA SAXENA , Commission Secy .
भाग 1 ]
2893
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा. 2 ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में , इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 1 ) -2014 - सात शा . 2ए.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 1 ) -2014 - सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15 ( 1 ) -2014 - VII - Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by the proviso to clause ( e ) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , notifies that the Collector shall be deemed to be the appropriate Government for the purpose of this Act , in respect of a public purpose in a district for an area not exceeding ten thousand hectares .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy .
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 2 ) -2014- सात शा. 2 ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड ( झ ) के उपखण्ड ( vi ) ( अ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर की लागत का पांच प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित किया जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 2 ) -2014- सात शा. 2 ए.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-( 2 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 29th September 2014
No. F 16-15 (2) -2014- VII - Sec . 2A.-In exercise of the powers conferred by sub - clause ( vi ) (A) of clause (i) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby, specifies that five percent of the cost of compensation shall be charged as administrative cost for acquisition of the land.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy .
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 3 ) -2014- सात शा. 2 ए.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 2894
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड ( थ ) के उपखण्ड ( दो ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह विनिर्दिष्ट करती है कि शब्द " भूमिहीन " का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20, सन् 1959 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खंड (ठ ) में उसके लिए समनुदेशित है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15-(3 ) -2014- सात शा. 2 ए.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 3 ) -2014 - सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15 ( 3 ) -2014- VII - Sec . 2A . In exercise of the powers conferred by sub - clause (ii ) of clause ( q) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , specifies that the " landless " shall have the same meaning as assigned to it in clause (1 ) of sub - section (1 ) of Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 10 ) -2014- सात- शा. 2 ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 44 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , समस्त संभागायुक्तों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 10 ) -2014- सात शा. 2 ए. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 10 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 29th September 2014
No. F 16-15 ( 10) -2014 - VII - Sec . 2A . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 44 of the Rightto Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , appoints all Divisional Commissioners as the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement within their respective jurisdictions .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 9 ) -2014- सात- शा. 2 ए.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( 2013 का 30 ) की प्रथम अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के कालम 3 सहपठित धारा 30 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , यह अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में , वह कारक जिसके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाएगा, 1.00 (एक ) होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- (9 ) -2014- सात- शा . 2 ए. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 9 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
2895
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15 (9 ) -2014 - VII - Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by column no . 3 of serial no . 2 of the First Schedule read with sub - section (2) of Section 30 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , notifies that in case of rural areas , the factor by which the market value is to be multiplied shall be 1.00 ( one) .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy . भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 8 ) -2014 - सात- शा. 2 ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , कलक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा , उन जिलों में, जहां किसी परियोजना की बाबत्, भू- अर्जन के कारण व्यक्तियों के गैर - स्वैच्छिक विस्थापन की संभावना है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15-(8 ) -2014- सात- शा . 2ए.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 8 ) -2014- सात- शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15 ( 8) -2014 -VII -Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , appoints the Officer- in- Charge of Land Acquisition Section of the office of the Collector, not below the rank of Deputy Collector as Administrator for Rehabilitation and Resettlement , if there is likely to be involuntary displacement of persons due to acquisition of land in respect of any project within the district.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy .
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 7 ) -2014 - सात- शा. 2 ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , प्रत्येक जिले में कलक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- (7) -2014- सात- शा. 2 ए. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 7 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15- (7) -2014 - VII - Sec. 2A. In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 2896
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
(No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , authorizes in each district , the Officer- in-Charge of Land Acquisition Section of the office of the Collector, not below the rank of Deputy Collector and his servants , workmen or any other person working under his direction , to carry into effect the provisions of Section 12 of the Act , within that district.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 6 ) -2014- सात- शा. 2 ए.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 10 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में अर्जित की गई सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र कुल मिलाकर, किसी भी दशा में, किसी कृषिक वर्ष में, उस जिले में विगत दस कृषिक वर्षों के दौरान उच्चतम शुद्ध बोए गए क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 6 ) -2014- सात- शा. 2 ए. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (6 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15- ( 6) -2014 - VII - Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by sub- section (4) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , notifies that the area of agricultural land , in aggregate acquired for all projects in a district , shall in no case , exceed fifty per cent of the highest net sown area in a agricultural year during last ten years in that District .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 5 ) -2014 - सात- शा. 2 ए.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 10 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में समस्त परियोजनाओं के लिये अर्जित की गई सिंचित बहुफसली भूमि का क्षेत्र कुल मिलाकर, किसी भी दशा में, किसी कृषिक वर्ष में , उस जिले में विगत दस कृषिक वर्षों के दौरान ऐसे क्षेत्र के उच्चतम से अधिक नहीं होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- ( 5 ) -2014- सात शा . 2 ए. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- ( 5 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15- ( 5 ) -2014- VII - Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , notifies that the area of irrigated multi- cropped land , and aggregate acquired for all projects in a district , shall in no case , exceed the highest of such area in a agricultural year during last ten years in that District.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ARUN TIWARI , Principal Secy .
भाग 1 ]
2897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- (4) -2014- सात- शा. 2ए. - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए कलेक्टरों को उनके अपने-अपने जिले के भीतर प्रत्येक परियोजना के संबंध में एक सात सदस्यीय पृथक् विशेषज्ञ समूह गठित करने हेतु प्राधिकृत करती है ;
( 1 ) प्रत्येक विशेषज्ञ समूह में निम्नलिखित सदस्य होंगे : - (क) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अशासकीय सामाजिक विज्ञानी ;
(ख) प्रभावित क्षेत्र में की ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगरपालिक निगम से कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक महिला होगी ;
(ग) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ ; तथा
(घ) अपेक्षक निकाय के परामर्श से कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट, परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ.
(2 ) कलक्टर, विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में से किसी व्यक्ति को समूह के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. एफ 16-15- (4 ) -2014- सात- शा . 2 ए. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(4) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 29th September 2014 No. F 16-15- (4) -2014 - VII- Sec . 2A. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 7 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( No. 30 of 2013 ) , the State Government , hereby , authorises , the Collectors for constituting an Expert Group separately in respect of each project , having seven members , within their respective Districts for evaluating the Social Impact Assessment report ;
(1) Each Expert Group shall consist of the following members : -
(a) two non official social scientists nominated by the Collector ;
(b) two representatives , one shall be a woman amongst them , of Gram Panchayat , Municipality or Municipal Corporation nominated by the Collector from the affected area ;
(c) two experts on rehabilitation nominated by the Collector ; and
(d) a technical expert in the subject relating to the project nominated by the Collector in consultation with the requiring body .
(2) The Collector shall nominate a person from amongs the members of the expert group as a chairperson of the group .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy .
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ 1-8-2013 - सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20, सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भिण्ड जिले की तहसील गोहद की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 61 से 92 ( 32 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्के क्रमांक 61 से 92 ( 32 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मौ का सृजन करती है, जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के तथा 84 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय मौ में होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
2898
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ 1-8-2013 - सात- शा . 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-8-2013- सात- शा. 6. , दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 30th September 2014 No. F 1-8-2013 - VII- 6 . In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , alter the limits of Tehsil Gohad of District Bhind from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Dehgaon and create a new tehsil Mau by comprising of Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Dehgaon in which the total Patwari Halkas shall be 32 village shall be 84. The headquarter of the said Tehsil shall be at Mau .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy .
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ 1-6-2013 - सात - शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 , सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ग्वालियर जिले की तहसील ग्वालियर की सीमाएं, उसमें से, राजस्व वृत्त रेहट के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 07 ( 7 पटवारी हल्के ) , राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 ( 7 पटवारी हल्के ) , राजस्व वृत्त घाटीगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 22 ( 8 पटवारी हल्के ) , राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 ( 9 पटवारी हल्के ) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त रेहट के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 ( 7 पटवारी हल्के) , राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 ( 7 पटवारी हल्के) , राजस्व वृत्त घाटीगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 22 ( 8 पटवारी हल्के ) तथा राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 ( 9 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए एक नई तहसील घाटीगांव का सृजन करती है, जिसमें कुल 31 पटवारी हल्के तथा 95 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय घाटीगांव में होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ 1-6-2013- सात - शा. 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-6-2013 - सात- शा. 6, दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 30th September 2014 No. F 1-6-2013 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , alter the limits of Tehsil Gwalior of District Gwalior from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 01 to 07 ( 07 Patwari halkas ) of Revenue Circle Rehat , Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Mohana , Patwari Halkas No. 15 to 22 ( 8 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 23 to 31 (9 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Barai and create a new tehsil Ghatigaon by comprising of Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Rehat , Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Mohana , Patwari Halkas No. 15 to 22 (8 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 22 to 31 (9 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Barai in which the total Patwari Halkas shall be 31 and village shall be 95. The headquarter of the said Tehsil shall be at Ghatigaon .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.
2899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 8 सितम्बर 2014
क्र. 566 - भू.अ.अ. - 2013-14 .-प्र. क्र. अ-82 वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन जिला
नगर/ग्राम
तहसील का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
डौली
हटा
भूमि 0.27 दमोह
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
काईखेडा हरिजन टोला डौली तिगरा मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग दमोह.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह संभाग के कार्यालय में देखा जा सकता है.
दमोह, दिनांक 18 सितम्बर 2014
क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) जिला तहसील/तालुका का नाम
(4)
(3)
(1) (2)
4.11 पथरिया
दमोह
खजरी , करैया लखरोनी
योग
4.11
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पथरिया किन्द्रोह जेरठ मार्ग निर्माण बाबत्.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2900
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 19 सितम्बर 2014
क्र. 6864- भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
1.201
(3) गादिया
राजगढ़
(2) जीरापुर
योग .. 1.201
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़.
गादिया तालाब के नहर निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि का पूरक भू- अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 6866 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.887 (1) राजगढ़
(2) जीरापुर
(3) बावड़ीखेड़ा
योग .. 0.887
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
बावड़ीखेड़ा तालाब के नहर निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि का पूरक भू-अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2901 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 6 सितम्बर 2014
क्र. 10 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2013-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
मऊघाट
0.38
टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ .
(6) टीकमगढ़ -मोंगान (उ. प्र. ) मार्ग में जामनी नदी के मऊघाट पर प्रस्तावित पुल एवं मऊघाट तरफ का पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- टीकमगढ़ - मोंगान (उ. प्र. ) मार्ग में जामनी नदी के मऊघाट पर प्रस्तावित पुल एवं मऊघाट तरफ का पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मऊघाट की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण , सागर संभाग , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 16 सितम्बर 2014
क्र. 358 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि तमरा पहाड तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(2)
(4) 0.396
(1) रीवा
(3) तमरा पहाड
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
गुढ़
तमरा पहाड तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - जल संसाधन संभाग, रीवा के अंतर्गत बमरहा बांध योजना का निर्माण कार्य. ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2902
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 11 सितम्बर 2014
प. क्र. 1124- प्रशा .- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4)
(5)
(6) (1)
(2)
मनगवां
रीवा
11.070
टिकुरी
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1126- प्रशा.- भू- अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6) अकौरी नं. 12
सिरमौर
4.080
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2903 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1128 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (3)
(4)
(5)
(2)
(1)
8.061
रीवा
गुढ़वा-134
मनगवां
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1130 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
मेहरवानगंज-480
2.700
रीवा मनगवां
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1 2904
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1132 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
5.727
जोरौट-181
रीवा मनगवां
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1134- प्रशा. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4).
(2)
(1)
14.841
रीवा
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर मनगवां रमपुरवा -491
वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2905 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1136- प्रशा.- भू- अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
1.083
मनगवां बघेला-351
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1138 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2)
(5)
(3)
(4)
(1)
बेलहाई -404
7.431
मनगवां
रीवा
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2906
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1140- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अंनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(1)
(3)
(2)
2.700
सिरसा-544
रीवा मनगवां
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. )
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1142 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6) (2)
(5)
(1)
(3)
(4)
0.600
रीवा मनगवां नौतिया-276
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2907
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
प. क्र. 1144- प्रशा. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(1) (2)
6.624
रीवा
मढ़ासिगरान-432
मनगवां
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1146- प्रशा. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
4.200
रीवा
मझगवां नं . - 1
मनगवां
458
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2908
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1148 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2)
(5)
(3)
(4)
(1)
2.886
मझपटिया -454
रीवा सिरमौर
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1150 - प्रशा. - भू-अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
रीवा मनगवां
1.560
ऊचाटोला-36
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2909 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1152 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(5)
(2) (3)
(1)
मनगवां सर नं. - 1 519
2.931
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1154 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6)
(4)
(3)
(1)
(2)
गंगेव नं. - 1
12.291
मनगवां
रीवा
120
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2910
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1156 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
3.543
रीवा
बरौहा-336
मनगवां
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1158- प्रशा.- भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(1) (2)
(3)
(4)
11.500
रीवा सिरमौर टेहरा -196
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2911 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1160 - प्रशा.-- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2) (3)
(4)
(1)
सर नं . - 2 520
6.720
मनगवां
रीवा
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1162 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6) (2)
(4)
(3)
(1)
10.200
धमाका-258
सिरमौर
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[ भाग 1 2912
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1164- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में )
(5)
(6) (3)
(4)
(1) (2)
15.777
घोपी-151
मनगवां
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1166 -प्रशा. - भू-अर्जन - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
7.400
पहरखा-294
मनगवां
रीवा
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2913 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1168 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
का वर्णन जिला
लगभग क्षेत्रफल
तहसील नगर/ग्राम
अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6) (2)
(4)
(5)
(3)
(1)
तेलिया-232
1.740
मनगवां
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र.) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1170- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
4.188
रीवा मनगवां रोजवह -501
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2914
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1172 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील नगर/ग्राम
अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(2)
(3)
(5)
(6) (1)
(4)
परासी-285
मनगवां
4.050
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1174- प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील नगर/ग्राम
अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
रीवा
7.143
सिरमौर माला-469
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2915 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1176 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
4.539
मनगवां बेला-394
रीवा
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1178 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
वहिवार-362
5.997
सिरमौर
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2916
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1180- प्रशा . - भू- अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
लगभग क्षेत्रफल
तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(4)
(6) (1) (2) (3)
(5)
रीवा
0.300
पोड़ी-324
सिरमौर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1182 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(6) (2)
(5)
(4)
(1)
6.750
मनगवां
रीवा
तेदुआ
कठार-228
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2917 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1184- प्रशा .- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(6) (1)
(3)
(5)
(2)
रीवा
4.056
बुसौल-391
मनगवां
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1186- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(5)
(1)
मनगवां
1.080
रीवा
तेदुआ
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
उन्-229
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2918
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1188- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
9.156
रीवा मनगवां मढ़ीखुर्द -437
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1190- प्रशा. - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(5)
(3)
(6) (1)
(2)
(4)
मनगवां
4.200
रीवा
पुरवा-315
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2919 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1192 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(5)
(4)
(6) (3)
(1)
8.370
रीवा
अटरा-3
नईगढ़ी
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1194- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(3)
(5)
(6) (1)
(2)
(4)
0.630
रीवा
जौगिया-355
नईगढ़ी
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1 2920
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1196 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
मौहरिया-486
0.504
सिरमौर
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1198 - प्रशा. - भू-अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (3)
(4)
(5)
(2)
(1)
झसी-364
5.394
रीवा नईगढ़ी
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2921
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1200 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 11.460 (1) रीवा
(3) मड़ना-812
(2) नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र.) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1202 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
मनगवां
1.969
कोती-78
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1204 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 2922
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1) (2)
(4) रीवा
5.669 मनगवां डगरदुआ-199
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1206- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) (3)
(4)
5.625 (1) रीवा
सिगटी-543
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1208 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी भाग 1 ]
2923
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)
(4) (1)
4.781 रीवा मनगवां रनगढ़ -490
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र.) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1210 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1)
(2)
0.070 रीवा
बेलसा
नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1212 - प्रशा .- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 2924
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(3)
(2)
2.682 रीवा नईगढ़ी मनकुआं- 820
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1214- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
3.780
कलरा -106
रीवा नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1216 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी भाग 1 ]
2925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)
(4) (1)
बडोखर -357
3.234 सिरमौर
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1218 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
10.800 सिरमौर
रीवा
बेलवा बड़गैयान-397.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1220- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 2926
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
वसिगवां-361
2.100 सिरमौर
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1222- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण जिला
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
0.960 रीवा नईगढ़ी मैरहा -875
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ).
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1224 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]
2927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वितरण जिला
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(4) (1)
1.482 रीवा मनगवां
तखत टोला-221
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1226 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण जिला
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
4.788 रीवा
अतरैला-18
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1228 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2928
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वितरण जिला
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
मनगवां
2.226 रीवा
रौरा-503
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1230- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण जिला
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4) मऊगंज पलिया
5.655 रीवा
दुवान-5 93
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1232 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]
2929
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण जिला
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
रीवा
1.707 मऊगंज करौंदहा -104
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1234- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण जिला
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
5.400 रीवा नईगढ़ी सुअरहा -989
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1236- प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2930
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण जिला
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)
(4) (1)
मनगवां
5.100 रीवा
सथिनी मु. ट. - 529
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1238- प्रशा . - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण जिला
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(1)
(2)
रीवा
3.216 मनगवां रघुनाथगंज -194
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1240 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]
2931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
(3)
मनगवां सथिनी -527
12.294 रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1242 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण जिला
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
(4)
3.060 रीवा मनगवां धवैया फौज -255
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1244 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2932
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण जिला नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
1.425 रीवा मनगवां धवैया-254
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1246 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण जिला
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
22.413 रीवा नईगढ़ी इटहा कला-54
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1248- प्रशा . - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]
2933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला
भूमि का वितरण जिला नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
3.540 रीवा
जोधपुर -357
नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1250- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
रीवा
मदरी -444
5.344 सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1252- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2934
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
1.969 रीवा
जगपुरवा -175
सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1254- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
सिरमौर काटन-64
1.969 रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1256- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]
2935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)
(4) (1)
2.400 सिरमौर रजहा-488
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ).
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1258 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
11.640
बेलवा-
सिरमौर
रीवा
कुर्मियान-399
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1260 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2936
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
3.450 रीवा
सुजवार -552
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1262 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
8.497 रीवा
डगरदुआ-200
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत आधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1264- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]
2937
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
रीवा
0.900
उमरिया
नईगढ़ी
लखन-70
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1266 - प्रशा . - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4)
15.240 रीवा
धुचियारी -150
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ).
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1268- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 2938
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
1.887 रीवा नईगढ़ी उमरिया व्योहरियान-69
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1270- प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
10.634 रीवा मनगवां अमहा-7
अनुसूची
धारा -11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1272 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
मनगवां
4.350 रीवा
सूजीपुरवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1274- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
बहेरा -350
4.281 रीवा मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1276 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 2940
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
2.463
गेरूआरी
रीवा नईगढ़ी
सेंगरान-245
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1278 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(4) (1)
1.850 रीवा नईगढ़ी गेरुआरी पड़ान-241
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1280 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत भाग 1 ]
2941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
रीवा मनगवां पोखडौर-326
3.600
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1282 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)
(4) (1)
मौहरिया-485
5.370 रीवा सिरमौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1284- प्रशा .- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 2942
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
(4)
4.200 रीवा
फुलहा -647
नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1286- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
माजन रक्शा
3.375 मनगवां
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1288 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 2943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
4.594 मनगवां
रीवा
पुरवा कोठार-318
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1290- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
3.438 रीवा मनगवां पुरवा उन्म -309
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1292 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के 2944
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
6.297 रीवा
हीरूडीह -592
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1294 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4)
2.500 रीवा
मड़फा-439
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत आधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1296 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 भाग 1 ]
2945
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) (1)
(3)
0.803 मनगवां
रीवा
प्रभातीपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .
विभाग जिला रीवा के कार्यालय भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1298 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4)
गोंदरी -138
मनगवां
8.225 (1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
विभाग जिला रीवा के कार्यालय भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1300- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
10.020 (1) रीवा मनगवां
(3) बुसौली नं. - 1 380
अनुसूची
धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2946
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1302- प्रशा.-- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (1)
(2) (3)
(4)
(5)
4.219
सिरमौर सिसवा-546
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1304- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (1) रीवा
2.574
डाढ़ -387
नईगढ़ी
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2947
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
प. क्र. 1306- प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(6) (3)
(4)
(1)
(2)
(5)
लालगांव-510
40.875
सिरमौर
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1308 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(2)
(4)
(5)
(6) (3)
(1) रीवा
2.188
डगडगपुर -201
सिरमौर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1 2948
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1310- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
हरदी-575
2.063
सिरमौर
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1312 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6) (3)
(4)
(5)
(2)
(1)
3.281
सिरमौर देवहटा-251
रीवा
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2949 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1314 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2)
(4)
(1)
(3)
रीवा
5.031
मनगवां बर्रेही -335
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1316-प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील नगर/ग्राम
अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
9.659
रीवा
सिरमौर चौरी -165
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2950
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1318 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू -अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (3)
(4)
(5)
(2)
(1)
सोहरिया -566
3.284
मनगवां
रीवा
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1320 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
3.000
खम्हरिया-104
सिरमौर
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2951 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1322- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(3)
(5)
(6) (1)
(4)
3.438
रीवा
कपुरी -38
सिरमौर
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1324 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) (2)
कानाटोरी -65
1.250
रीवा सिरमौर
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2952
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1326 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
22.302
रीवा सिरमौर क्योंटी-79
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1328- प्रशा .- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
0.313
रीवा
हटरी -570
सिरमौर
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2953 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1330- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(1) (2)
(4)
6.750
रीवा
इटहाई -30
मनगवां
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1332 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(5)
(1) रीवा
3.000
मनगवां बहेरा -349
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1 2954
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1334- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
1.080
रीवा मनगवां डूडा-214
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1336- प्रशा . - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में )
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
2.700
(1) रीवा मनगवां अधीहा नं. 2 11
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2955 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1338 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(5)
(2) (3)
(1)
मनगवां
7.650
समान -521
रीवा
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1340- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में )
(6)
(5)
(1)
(3)
(4)
(2)
2.400
रीवा मनगवां बुसौली नं. 3 382
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1 2956
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1342 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (3)
(5)
(4)
(1) (2)
2.100
रीवा मनगवां बुसौली नं. 2 381
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1344- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
1.103
भमरिया-418
सिरमौर
रीवा
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2957 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1346 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(5)
(1) (2) (3)
9.688
रीवा सिरमौर दादर-235
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1348 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
5.000
(1) रीवा
बगहिया-363
सिरमौर
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1 2958
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1350 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
5.116
रीवा
रेहड़ी-499
सिरमौर
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र.) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1352 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
6.875
(1) रीवा सिरमौर दादर-236
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2959 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1354- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
कोलहाई -90
13.473
रीवा सिरमौर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1356 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(5)
(6) (3)
(2)
(4)
0.563
(1) रीवा
पिपरी -304
सिरमौर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1 2960
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1374- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा मुख्य नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
0.600
(3) बिहरा
(2) कोटर
(1) सतना
पुरवा मुख्य नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरक नहर संभाग , रीवा.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी.एस. अग्निवंशी, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
रीवा, दिनांक 16 सितम्बर 2014
प. क्र. 358 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में नीचे सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने डेत प्राधिकृत करता हूं. चूंकि तमरा पहाड़ तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(3)
0.396
(1) रीवा
(2) गुढ़ तमरा पहाड़
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र. ) .
तमरा पहाड़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग रीवा के अंतर्गत बमरहा बांध योजना का निर्माण कार्य. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2961 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 25 सितम्बर 2014
क्र. 1438 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि क्योटी मुख्य नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
मनगवां
0.040
खम्हारी
बाणसागर क्योटी मुख्य नहर के रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा, दिनाक 27 सितम्बर 2014
पत्र क्र. 1440- प्रका. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (3)
(4)
(5)
(2)
(1)
3.200
नवामाजरा
रीवा
जवा
कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र.) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
[भाग 1 2962
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1442- प्रका. - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
10.950
(1) रीवा
(2) जवा
(3) शिवपुर कोठार
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1444- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 1.900
(3) भखरवार
(2) जवा
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1446 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (3)
(4)
(5)
10.950
(2) जवा कठार कोठार
(1) रीवा
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
पत्र क्र. 1448 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
6.210
कॉटी पैंपखार
(2) जवा
(1) रीवा
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1450 - प्रका..- भू-अर्जन-2014. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(3)
(2)
(4)
3.210
(1) रीवा
जवा निमीहनपुरवा
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1452 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) 3.100
(2) जवा
(1) रीवा
उसकी कोठार
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
[भाग 1 2964
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1454 -प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 1.800
(2) जवा
(3) ढखरा कोठार
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र.) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1456- प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 6.100
(3) पतियारी
(2) जवा
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1458 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 2.300
(2) जवा
(3) ढखरा पैपखार
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2965 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1460- प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(6)
(4)
(1) रीवा
(2) जवा
(3) हरदहन
1.500
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ).
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1462- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं कियी जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 1.600
(3) बम्हना कोठार
(1) रीवा
(2) जवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1464- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 4.500
(1) रीवा
(2) जवा
(3) मनिपुर कोठार
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2966
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1466 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6) (3)
(4)
(1) (2)
(5)
2.500
रीवा
जवा किरहाई कोठार
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1468 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(5)
(6) (3)
(4)
(2)
(1)
जवा
17.500
रीवा
गोदधन सिंह
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1470 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया 2967 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2) (3)
(4)
(1)
(5)
15.200
रीवा
जवा गाडा कोठार
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर , जिला रीवा ( म.प्र. )
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1472- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(6)
(4)
(5)
7.615
(3) अमरहा कोठार
(1) रीवा
जवा
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर , जिला रीवा ( म.प्र. )
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 1474- प्रका. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3) बबंधर मामला
(4) 3.200
जवा (2)
(1) रीवा
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. )
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1476- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की [भाग 1 2968
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4) 13.780
(3) जलैया
(1) रीवा
(2) जवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1478 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 16.800
(2) जवा
(3) चौर कोठार
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1480 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.300
(1) रीवा
(2) जवा
(3) झलवा पैंपखार
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2969 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1482 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
12.850
(2) जवा
(1) रीवा
(3) भदरिन पुरवा.
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1484- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(5)
(2)
10.900
जवा
(1) रीवा
(3) माजन मामला
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1486- प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व [भाग 1 2970
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
1.995
रीवा
जवा
गढवा कोठार
कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. )
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1488 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
(5)
7.600
रीवा
जवा
पैंपखार कोठार
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. )
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु .
पत्र क्र. 1490 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(1)
(2) (3)
(4)
5.400
रीवा
जवा
बरहा
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. )
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 27 अगस्त 2014
प्र. क्र. 08- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग ) ग्राम-सांदनी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.482 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
440
0.678
441
0.781
2.023
84/1
योग 3.482
(2 ) 6 × 660 मेगावाट विद्युत परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 सितम्बर 2014
क्र. 7701 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- छिन्दवाड़ा
(क)
तहसील- चॉद
(ख)
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम हरनाखेड़ी, प.ह.नं. 36, ब.नं. 306 , रा.नि.मंडल-चॉद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-03.354 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
(हेक्टेयर में) (2)
खसरा नम्बर (1)
0.146
157/1-2-3
0.142
156/2, 158/1-2
0.005
159/2
0.239
218/1 ख , 218/3 ग
0.116
216/1 , 217/12
0.170
216/2 , 217/1 , 218/1 क
0.238
217/3
0.122
217/8
0.167
214/1 , 215/1
0.222
217/6 , 218/4
0.030
214/5 , 215/5
0.340
214/3
0.010
212/6, 213/4
0.032
189/4
0.183
209/1 , 210/3
0.104
209/2
0.246
208/1 , 208/2
0.057
199
0.120
203/3
0.121
257/2, 258/2
0.162
257/1 , 258/1
0.100
258/3 , 259/1
0.042
258/6
0.140
258/4, 259/2
0.100
258/5 , 259/3
योग 03.354 2972
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उप संभाग क्रमांक-01 सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 सितम्बर 2014
क्र. 1370 - भू- अर्जन- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग ) ग्राम-लौलाछ
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.115 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.090
1444
0.025
1686
योग ..0.115
Nil
(ब) शासकीय भूमि
कुल योग 0.115
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1372 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) ग्राम-खाम्हा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.640 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
Nil
(अ) निजी पट्टे की भूमि ( ब ) शासकीय भूमि
0.270
282
284
0.200 भाग 1 ]
2973
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
286
0.170
0.640
योग
0.640
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 25 सितम्बर 2014
क्र. 1414 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सेमरिया
(ग ) ग्राम-तिघरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.171 हेक्टेयर.
रिमार्क खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(1)
2/1
0.005
पुरवा टेल 0.010
293
माइनर नहर 342
0.102
निर्माण हेतु 345
0.029
अर्जित की 0.025
889
जाने वाली योग .. 0.171
भूमि.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा टेल माइनर नहर निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1416 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) ग्राम- डढ़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.402 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(1)
33
0.240
0.121
34
36
0.004
51
0.021
0.700
52
0.024
53
0.152
54
55
0.105
56
0.021
0.008
57
58
0.006 योग .. 1.402
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत पुरवा सब - माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
2974
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1418 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सेमरिया
(ग) ग्राम-कोटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.735 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(1)
0.180
600
0.300
632
0.008
633
0.300
634
635
0.152
0.208
636
0.160
637
0.010
645
0.081
647
0.072
648
0.101
649
0.206
694
697
0.031
0.041
698
0.069
699
0.252
705
706
0.008
707
0.120
0.152
709
0.004
714
[भाग 1
(2)
(1)
0.018
715
0.008
717
0.081
747
0.036 766
780
0.300
0.010
791
0.072
794
795
0.081
799
0.192
0.120
800
0.160
803
804
0.168
0.020
806
809
0.010
0.004
810
0.036
योग .. 3.609 कुल योग .. 3.735
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत खारा एवं पुरवा सब - माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1420 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया भाग 1 ]
2975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
(ग) ग्राम- झलवार
(घ) क्षेत्रफल-2.187 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(1)
0.081
57
0.041
58
59
0.101
0.128
65
66
0.072
0.120
67
0.061
68
0.121
70
71
0.050
0.084
72
73
0.189
0.021
79
0.101
90
100
0.021
0.372
101
105
0.073
106
0.049
107
0.160
110
0.021
0.021
111
1773
0.300
2.187
21 किता
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत खारा सब - माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1422 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) ग्राम- हरदुआ
(घ) क्षेत्रफल-3.736 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(1)
1805
0.061
0.073
1806
1808
0.249
0.206
1811
1814
0.101
0.052
1815
1820
0.180
0.140
1824
0.140
1825
0.030 1883
0.152
1884
0.121
1911
0.129
1924
0.128
1926
0.172
1943
0.041
1944
0.101
2005
2006
0.061
0.140
2009
2010
0.103
0.141
2011
0.021 2033
2099
0.109
0.006
2100
0.073
2101
2102
0.006
0.552
2108
2109
0.448
0.051
3.685
28 किता
योग :
कुल योग : 3.736 2976
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत खारा सब माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1425 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) ग्राम-खारा
(घ) क्षेत्रफल-6.493 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
121
0.052
0.052
127
0.021 128
0.101
196
0.008
197
0.092
202
0.220
203
0.195
207
208
0.132
0.032
209
0.021
210
0.206
213
0.121
214
0.021
215
0.121
219
0.220
221
0.036 227
0.020
228
229
0.101
0.021
266
0.124
406
0.090
408
0.008
409
0.073
410
शासकीय भूमि
निजी भूमि (2)
(1)
0.061
63
0.061
64
0.110
65
0.132
69
70
0.008
0.262
71
0.052
90
91
0.101
0.081
92
93
0.308
0.172
105
0.262
106
107
0.006
9.375
114
0.032 118
0.004
423
424
0.150
425
0.020
0.012
426
427
0.150
678
0.012
0.010
690
0.012
691
0.202
692
0.008
693
707
0.172
0.132
708
0.065
709
710
0.050
1 712
0.140
0.008
713 भाग 1 ]
2977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
0.061
718
719
0.081
0.070
720
722
0.070
723
0.041
729
0.050
730
0.061
0.162
731
735
0.162
739
0.070
0.064
740
741
0.041
742
0.050
0.252
908
0.089 योग :
6.404
69 किता
कुल योग : 6.493 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत खारा सब माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1426- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सेमरिया
(ग) ग्राम सेमरिया
(घ) क्षेत्रफल-4.440 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(1)
428
0.252
430
0.140
0.162
432
0.069
440
0.081 441
0.061
442
0.030
443
482
0.018
491
0.081
0.052
492
0.010
493
0.070
494
0.010
495
496
0.063
0.061
497
498
0.008
0.021
504
505
0.008
506
0.042
0.004
508
512
0.103
0.008
516
517
0.300
518
0.252
526
0.220
0.286
538
539
0.016
540
0.285
0.090
542
624
0.006
625
0.008
626
0.090
627
0.090
0.010
628
0.121
629
635
0.101
0.016
637
638
0.405
0.021
768
781
0.008 2978
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
782
0.065
0.202
784
0.050
785
786
0.050
0.121
794
0.070
795
799
0.093
0.110
801
0.081
4.359
योग : 48 किता
कुल योग : 4.440 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत पुरवा सब माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1428 -प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) ग्राम - भमरा
(घ) क्षेत्रफल-0.861 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(1)
0.060
91/4
0.008
320
323
0.003
0.008
325/2
(2)
(1)
0.100
336
0.008
337
387/4
0.100
0.060
388/1
0.132
388/2
689
0.090
0.070
696
1503
0.004
1539
0.065
1543
0.135
0.006
1595/ 1 /ख
0.012
1995/2/क
0.861
योग : 16 किता
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा माइनर नहर के अंतर्गत पुरवा टेल माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1432 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- अजगरहा
(घ) क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
1027
0.060
1 किता
0.060
योग ..
भाग 1 ]
2979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " अजगरहा माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1434- प्रका.- भू-अर्जन- 2014-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-सिरमौर
(ग) ग्राम- बहिवार
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.140 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
0.140
318/1
1 किता
कुल योग : 0.140
कुल
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया सकता है .
पत्र क्र. 1436- प्रका. - भू-अर्जन- 2014-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम देवास कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.283 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1062
0.020
0.011
1552
0.086
1665
0.040
1667
0.060
2064
0.024
2067
0.018
2754
0.024
2759
8 किता कुल योग 0.283
कुल .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मलगाँव सब माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
2980
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014
क्र . D- 5183- चार- 8-42-77- भाग पन्द्रह . - श्री आनन्द जाम्भूलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक- ए-3260, दिनांक 12 सितम्बर 2014 के द्वारा स्वीकृत दिनांक 15 सितम्बर 2014 से दिनांक 18 अक्टूबर 2014 तक, चौंतीस दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .
जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2014
क्र. C- 5420-दो- 3-51-2003 .- श्री के. सी. गर्ग , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 28 अगस्त 2014 से 01 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गर्ग, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 5422-दो- 3-44-2013 .- श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 22 से 31 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 3361-दो- 2-69-2000.- श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 23 से 26 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
उच्च न्यायालय के आदेश एवं अधिसूचनाएं
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 3365-दो- 2-43-2011.- श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 31 जुलाई 2014 से 2 अगस्त 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 3367-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 7 से 9 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
भाग 1 ]
क्र. A- 3369- दो -2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 3408-दो- 2-65-2009.- श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C-5438- दो- 3-420-80- भाग- दस. - श्री ए. एन. एस. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 2 फरवरी 2007 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 मार्च 2005 से 2 फरवरी 2007 तक 23 माह की अवधि के लिए उनके अवकाश लेखा में संचित केवल 6 (छः दिवस मात्र ) दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014
ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-21 - ब ( एक ) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2014
क्र. 254- स्था. सैट -2014.- श्री देवेश चतुर्वेदी , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर को दिनांक 30 जुलाई 2014 से 13 अगस्त 2014 तक, कुल पन्द्रह दिवस का लघुकृत अवकाश चिकित्सा प्रमाण- पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है . साथ ही पूर्व , एवं पश्चात् में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशअवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .
उक्त अवकाश से लौटने पर श्री देवेश चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश (सैट) , जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चतुर्वेदी जी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) के पद पर कार्य करते रहते. अतः अवधि दिनांक 30 जुलाई 2014 से 13 अगस्त 2014 तक, कुल पन्द्रह दिवस को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.