इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 42]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2014-आश्विन 25, शक 1936
विषय-सूची
( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश ,
(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 5-666 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) डॉ. व्ही . एस. निरंजन, आयएएस. , तत्का. विकअ- सह- आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को दिनांक 30 जुलाई से 5 अगस्त 2014 तक, सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में डॉ. व्ही. एस. निरंजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. व्ही. एस. निरंजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
3073
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 1-321-2014-5- एक. श्री नागरगोजे मदान विभीषण, भाप्रसे ( 2007 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, प्रोजेक्ट को- आर्डिनेटर, यू.आई.डी.ए.आई. , राज्य योजना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 5-794- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री रघुराज एम. आर. , आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिंगरौली को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अगस्त 2014 द्वारा दिनांक 19 अगस्त से 12 सितम्बर 2014 तक, पच्चीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत दिनांक 16 , 17 एवं 18 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, में आंशिक नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014 3074
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014
संशोधन करते हुए अब उन्हें निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 19 अगस्त से 28 अगस्त 2014 तक, दस दिन अर्जित अवकाश
2. दिनांक 29 अगस्त से 12 सितम्बर 2014 तक, पन्द्रह दिन पितृत्व अवकाश.
(दिनांक 13 एवं 14 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश के साथ )
2. शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अगस्त 2014 अनुसार यथावत् रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2014
क्र. ई . - 1-51-2014-5- एक. भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2001 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी , 2014 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान ( रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 8700 ) स्वीकृत किया जाता है:-
क्र. अधिकारी का नाम
वर्तमान पदस्थापना (3)
(1)
(2)
1 डॉ. नवनीत मोहन कोठारी
संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संचालक , भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी ( अतिरिक्त प्रभार) .
2 श्री पी. नरहरि
कलेक्टर, ग्वालियर.
3 श्री सी. बी. सिंह
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
4 श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव अपर आयुक्त ( राजस्व) ग्वालियर एवं चंबल संभाग.
5 श्री बी. एम . शर्मा
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ.
6 श्री एम. बी. ओझा
कलेक्टर, विदिशा 7 श्री एन. एस. भटनागर
अपर आयुक्त ( राजस्व) जबलपुर संभाग.
( 2 ) इस विभाग के आदेश क्र. ई- 1-280-2014-5- एक, दिनांक 7 अगस्त 2014 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 25 पर उल्लेखित अधिकारी श्री डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, भाप्रसे ( 2001 ) के नाम के समक्ष कॉलम-4 में, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के असंवर्गीय पद की समक्षकता उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की गई है, को एतद्वारा अधिक्रमित करते हुए अब उक्त पद की समकक्षता आदेश जारी होने के दिनांक से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की जाती है.
(3 ) श्री सी. बी. सिंह, भाप्रसे ( 2001 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, को उक्त तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.
(4 ) इस विभाग के आदेश क्र. ई-1-280-2014-5- एक, दिनांक 7 अगस्त 2014 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 27 पर उल्लेखित अधिकारी श्री बी. एम. शर्मा, भाप्रसे ( 2001 ) के नाम के समक्ष कॉलम-4 में, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के असंवर्गीय पद की समकक्षता उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, के संवर्गीय पद से की गई है, को एतद्वारा अधिक्रमित करते हुए अब उक्त पद की समकक्षता आदेश जारी होने के दिनांक से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की जाती है.
भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2014
क्र. ई- 1-339-2014-5- एक.- श्री अश्विनी कुमार राय , भाप्रसे (1990) प्रमुख सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित दिनांक 15 सितम्बर से 10 अक्टूबर 2014 तक एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश पर हैं. श्री अश्विनी कुमार राय की अवकाश अवधि में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का प्रभार श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई- 1-338-2014-5- एक.- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2014 को प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना से मध्यप्रदेश शासन कार्य ( आवंटन ) नियमों में संशोधन करते हुए सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग का संविलियन विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग में किए जाने के अनुक्रम में श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे ( 1994) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रोद्यौगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव , पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन ( अतिरिक्त प्रभार ) की मूल पदस्थापना सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग एवं सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर की जाती है. श्री हरिरंजन राव , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त पर्यटन ( अतिरिक्त प्रभार ) का कार्य पूर्ववत संपादित करते रहेंगे .
भाग 1 ]
3075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री हरिरंजन राव द्वारा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सुरेश, भाप्रसे (1982) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार ) ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 5-620- आयएएस लीव- 5- एक-( 1 ) श्रीमती नीलम शमी राव, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को दिनांक 8 से 18 सितम्बर 2014 तक, यूएसए में आयोजित विदेश प्रशिक्षण में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 4 से 6 सितम्बर 2014 तक, तीन दिन एवं दिनांक 20 से 21 सितम्बर 2014 तक, दो दिन ( कुल 05 दिन ) का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीलम शमी राव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती नीलम शमी राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीलम शमी राव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 1-206-2014-5- एक. श्रीअशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे (2005 ) , अपर कलेक्टर, आगर - मालवा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई- 1-319-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र. अधिकारी का नाम तथा
नवीन पदस्थापना वर्तमान पदस्थापना
(2)
(3) (1)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर ( विकास )
होशंगाबाद.
1 श्री अभिजीत अग्रवाल (2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास)
सतना.
(1)
(2)
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम (कनिष्ठ वेतनमान) .
2 श्री हरजिंदर सिंह ( 2011 ) , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावरा , जिला रतलाम .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीधी (कनिष्ठ वेतनमान) .
3 श्री मोहित बुन्दास ( 2011 ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया जिला मंडला.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जबलपुर (कनिष्ठ वेतनमान) .
4 सुश्री नेहा मारव्या ( 2011 ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर जिला जबलपुर.
5 श्रीमती रूचिका चौहान (2011) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , अनूपपुर (कनिष्ठ वेतनमान) 6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना (कनिष्ठ वेतनमान) . श्री व्ही. एस. चौधरी कौलसानी (2011 ) , अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) मैहर, जिला सतना.
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 5-762- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस. , कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल को दिनांक 22 से 25 सितम्बर 2014 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 सितम्बर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री डी. पी. अहिरवार की अवकाश अवधि में डॉ. अशोक कुमार भार्गव , भाप्रसे , कलेक्टर, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. अहिरवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री डी. पी. अहिरवार द्वारा कमिश्नर, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे .
3076
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 5-687- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री नीतेश व्यास, आय.ए.एस. , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण निर्माण मण्डल , भोपाल को दिनांक 20 से 25 अक्टूबर 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 अक्टूबर 2014 एवं 26 अक्टूबर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण निर्माण मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. ई. - 1-349-2014-5- एक. श्री अशोक कुमार सिंह, भाप्रसे (2000 ) कलेक्टर , जिला सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, कमिश्नर सागर, संभाग सगार का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2014
क्र. ई. -5-858 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस. , कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 15 से 26 सितम्बर 2014 तक, बारह दिन का पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 सितम्बर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोडने की अनुमति दी जाती है . आदेशानुसार यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में सक्षम अनुमति प्राप्त कर ही अवकाश पर प्रस्थित हो साथ ही अवकाश आवेदन पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें.
(2) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री के. डी. त्रिपाठी, अपर कलेक्टर ( विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है .
[ भाग 1 (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री विकास नरवाल द्वारा कलेक्टर जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. डी. त्रिपाठी, कलेक्टर , जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-479- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन विभाग को दिनांक 17 से 29 नवम्बर 2014 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 नवम्बर 2014 एवं 30 नवम्बर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अशोक शाह, भाप्रसे , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014
क्र. एफ ए- 5-12-2014- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति श्री सुशील कुमार पालो , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश भाग 1 ]
3077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
स्वीकृत किया जाता है: -
अ. अवकाश
अवकाश का अभियुक्ति
कुल
अवधि
प्रकार
क्र.
दिन
(2)
(3) (4)
(5) (1)
1 दि. 11 से 14 अगस्त 2014 तक.
04 दिन
पूर्ण वेतन तथा भत्तों
अवकाश के पूर्व में दिनांक 09 एवं
सहित 10 अगस्त 2014 एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15, 16 , 17 एवं 18 अगस्त 2014के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ ए- 5-04-2011 - एक ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025-02-2014- यूएस II , दिनांक 2 सितम्बर 2014 द्वारा माननीय न्यायाधिपति श्री सुभाष रावसाहेब काकड़े, माननीय न्यायाधिपति श्री भगवान दास राठी, माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र कुमार मुद्गल एवं माननीय न्यायाधिपति श्री धर्मध्वज कुमार पालीवाल अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है , ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 6 सितम्बर 2014 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया है.
क्र. एफ. ए- 5-12-2014- एक ( 1 ) .- राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 सितम्बर 2014 द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री सुशील कुमार पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक, कुल चार दिन का स्वीकृत अवकाश निरस्त करता है.
क्र. एफ ए- 5-12-2014- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री सुशील कुमार पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खंडपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अ. अवकाश
अवकाश का अभियुक्ति
प्रकार
अवधि
क्र.
कुल दिन
(3)
(5)
(4)
(1) ( 2)
04 दिन
1 दि. 19 से 22 अगस्त 2014 तक.
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित
अवकाश के पूर्व में दिनांक 15, 16 , 17 एवं 18 अगस्त 2014 एवं पश्चात्में दिनांक 23 एवं 24 अगस्त 2014के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
क्र. एफ ए- 5-08-2014- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री बी.डी. राठी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अ. अवकाश
अवकाश का अभियुक्ति अवधि
क्र.
कुल दिन प्रकार
(3) (4) (5) (1) ( 2)
03 दिन
पूर्ण वेतन तथा भत्तों
1 दि. 30 जुलाई से 1 अगस्त 2014 तक.
सहित
अवकाश.
अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 जुलाई 2014 एवं पश्चात् में दिनांक 02 एवं 3 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
क्र. एफ ए- 5-16-2012- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अ. अवकाश
अवकाश का अभियुक्ति अवधि
कुल दिन
प्रकार
क्र.
(5) (2)
(3) (4)
(1)
04
दिन
1 दि. 28 से 31 जुलाई 2014 तक.
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश .
अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 एवं 27 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
क्र. एफ ए- 5-16-2012 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अ. अवकाश
अवकाश का अभियुक्ति
प्रकार
क्र. अवधि
कुल दिन
(5) (2)
(3) (4)
(1)
21
1
पूर्ण वेतन अवकाश के पश्चात्
में दिनांक 29, 30 एवं दि. 8 से 28 अगस्त 2014 तक.
दिन तथा भत्तों सहित
अवकाश .
31 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर विश्वकर्मा, उपसचिव.
3078
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2014
क्र. एफ 12-32-2013- पच्चीस-4.- राज्य शासन, एतद्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 24 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला सतर्कता समिति का गठन निम्नानुसार संरचना के साथ करता है:-
अध्यक्ष 1. जिला कलेक्टर
सदस्य 2. जिले से चयनित समस्त अनुसूचित जाति के विधान सभा सदस्य.
सदस्य 3. जिला पुलिस अधीक्षक
सदस्य 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत
सदस्य 5. आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका.
सदस्य 6. केंटोनमेंट बोर्ड ( यदि कोई हो)
सदस्य 7. रेल्वे का प्रतिनिधि
सदस्य 8. हाथ से मैला उठाने के कर्मियों के प्रतिबंध और पुनर्वास के लिए कार्य करने वाले संगठन से संबद्ध अधिकतम चार सामाजिक कार्यकर्ता, अथवा कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले में निवासरत सफाईकर्मी समुदाय से संबंधित प्रतिनिधि जिनमें से 2 महिला हों.
सदस्य 9. जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले की वित्तीय और साख संस्थान का एक प्रतिनिधि.
3. पुनर्वास के लिए पर्याप्त ऋण Channelize करने की दृष्टि से सभी संबंधित एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करना.
4. इस अधिनियम के तहत अपराधों के पंजीकरण, जांच और अभियोजन का अनुश्रवण करना.
3. समिति अधिनियम के क्रियान्वयन का पालन प्रतिवेदन नियमित रूप से अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी.
क्र. एफ 12-32-2013- पच्चीस-4.- राज्य शासन, एतद्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 ( 2 ) एवं 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण के अनुश्रवण हेतु " राज्य सर्वेक्षण समिति " का गठन निम्नानुसार संरचना के साथ करता है:-
अध्यक्ष 1. अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव
सदस्य 2. प्रमुख सचिव, नगरीय कल्याण एवं विकास विभाग.
सदस्य 3. संचालक , आर्थिक, योजना एवं सांख्यिकी
सदस्य 4. संचालक, राज्य जनगणना निर्देशालय , मध्यप्रदेश.
सदस्य 5. रेल प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि
सदस्य 6. हाथ से मैला उठाने के कर्मियों के प्रतिबंध
और पुनर्वास के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन के दो सदस्य (नामनिर्दिष्ट) .
सदस्य 7. समुदाय के दो प्रतिनिधि ( एक महिला ) नामनिर्दिष्ट.
8. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास सदस्य-सचिव 2. इस समिति के निम्न कार्य होंगे:-
सदस्य- सचिव
10. अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का जिला अधिकारी.
क्रमांक 2 में यदि जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के विधान सभा सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हों ऐसी दशा में राज्य शासन द्वारा नामांकन किया जायेगा.
2. इस समिति के निम्न कार्य होंगे:-
1. अधिनियम और इसके तहत बनाये गये नियम के प्रावधानों का उचित विधि से पालन सुनिश्चित करने के लिये सलाह देना या कार्यवाही प्रस्तावित करना.
2. हाथ से मैला ढोने वालों की आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की देखरेख करना.
1. राज्य स्तर पर सर्वेक्षण को मानिटर एवं सर्वेक्षण करना.
2. अभिहीत स्थानों पर जागरूकता अभियान के लिये सामग्री वितरित करना.
3. सर्वेक्षण के संबंध में स्थानीय समाचार- पत्रों इत्यादि के माध्यम से प्रचार की व्यवस्था करना.
4. अपने अधिकारिता के अधीन अभिहित स्थानों पर अनुदित सर्वेक्षण सामग्री का वितरण करना.
5. राज्यके सभी शहर, नगर और ग्रामों के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची को अनुमोदित करना.
6. राज्य में मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम समेकित सूची प्रकाशिथ करना.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक17 अक्टूबर 2014
3079
सदस्य 6. पुलिस महानिदेशक
सदस्य 7. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह
क्र. एफ 12-32-2013- पच्चीस- 4.- राज्य शासन, एतद्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 2 ) एवं 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण के अनुश्रवण हेतु " राज्य सर्वेक्षण समिति " का गठन निम्नानुसार संरचना के साथ करता है:-
अध्यक्ष 1. जिला मजिस्ट्रेट
सदस्य 2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी/आयुक्त, नगर निगम.
सदस्य 3. जिला सांख्यिकी अधिकारी
सदस्य 8. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचात एवं ग्रामीण विकास.
सदस्य 9. प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
सदस्य 10. आयुक्त, नगर निगम ( कोई भी एक )
सदस्य 11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (कोई भी एक) .
सदस्य 12. केंटोनमेंट बोर्ड का अधिकारी
सदस्य 4. रेल प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि
सदस्य 13. रेल्वे विभाग का एक प्रतिनिधि
सदस्य 5. हाथ से मैला उठाने के कर्मियों के प्रतिबंध और पुनर्वास के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन के दो सदस्य (कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट) .
सदस्य 6. समुदाय के दो प्रतिनिधि ( एक महिला ) (कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट) .
सदस्य-सचिव 7. जिला संयोजक, अनुसूचित जाति कल्याण.
2. इस समिति के निम्न कार्य होंगे:-
1. जिला स्तर पर सर्वेक्षण को मानिटर एवं सर्वेक्षण करना.
2. अभिहीत स्थानों पर जागरूकता अभियान के लिये सामग्री वितरित करना.
3. सर्वेक्षण के संबंध में स्थानीय समाचार- पत्रों इत्यादि के माध्यम से प्रचार की व्यवस्था करना.
4. अपने अधिकारिता के अधीन अभिहित स्थानों पर अनुदित सर्वेक्षण सामग्री का वितरण करना.
5. जिले के सभी शहर, नगर और ग्रामों के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची को अनुमोदित करना.
6. जिले में मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम समेकित सूची प्रकाशित करना.
क्र. एफ 12-32-2013- पच्चीस-4.- राज्य शासन , एतद्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य निगरानी समिति का गठन निम्नानुसार संरचना के साथ करता है:-
अध्यक्ष 1. मुख्यमंत्री अथवा नामांकित मंत्री
सदस्य 2. अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री
सदस्य 3. अध्यक्ष , राज्य अनुसूचित जाति आयोग
सदस्य 4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधि
सदस्य 5. अनुसूचित जाति वर्ग के राज्य विधान सभा के दो सदस्य.
सदस्य 14. हाथ से मैला उठाने के कर्मियों के प्रतिबंध और पुनर्वास के लिए कार्य करने वाले संगठन से संबद्ध अधिकतम चार सामाजिक कार्यकर्ता अथवा राज्य में निवासरत सफाईकर्मी समुदाय से संबंधित प्रतिनिधि जिनमें से 2 महिला हों.
सदस्य 15. राज्य प्रमुख, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
सदस्य- सचिव 16. प्रमुख सचिव/सचिव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.
सदस्य 17. अन्य विभागों और अभिकरण जो इस अधिनियम के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकते हैं.
2. इस समिति के निम्न कार्य होंगे:-
1. अधिनियम और इसके तहत बनाये गये नियम के प्रावधानों का उचित विधि से पालन सुनिश्चित करने के लिये सलाह देना या कार्यवाही प्रस्तावित करना.
2. सभी संबंधित एजेन्सियों के मध्य समन्वय करना.
3. इस अधिनियम से संबंधित उत्पन्न परिस्थितियां पर कार्य करना तथा निर्देश देना.
3. समिति अधिनियम के क्रियान्वयन का पालन प्रतिवेदन नियत रूप से भारत सरकार को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी.
क्र. एफ 12-32-2013- पच्चीस-4.- राज्य शासन , एतद्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 24 ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्ति 3080
का उपयोग करते हुए उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति गठन करने की करता है. उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन निम्नानुसार संरचना के साथ किया जायेः-
अध्यक्ष 1. अनुविभागीय अधिकारी
सदस्य 2. जनपद पंचायत के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपखण्ड में तथा ग्राम पंचायत स्तर पर दो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित.
सदस्य 3. अनुविभागीय अधिकारी , पुलिस
सदस्य 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , नगर पंचायत.
सदस्य 5. केंटोनमेंट बोर्ड ( यदि कोई हो )
सदस्य 6. उपखण्ड में स्थित रेल्वे का प्रतिनिधि
सदस्य 7. हाथ से मैला उठाने के कर्मियों के प्रतिबंध और पुनर्वास के लिए कार्य करने वाले संगठन से संबद्ध अधिकतम दो सामाजिक कार्यकर्ता, अथवा कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले में निवासरत सफाईकर्मी समुदाय से संबंधित प्रतिनिधि जिनमें से 1 महिला हों.
सदस्य-सचिव 8. अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का उपखण्ड अधिकारी .
सदस्य 9. विभाग और अभिकरण के उपखण्ड स्तरीय अधिकारी जो राज्य शासन या जिला कलेक्टर के अधिनियम के संबंध में दिये गये किसी भी सामान्य निर्देशों के पालन में महत्वपूर्ण भूमि निर्वहन करेंगे .
2. इस समिति के निम्न कार्य होंगे:-
1. अधिनियम और इसके तहत बनाये गये नियम के प्रावधानों का उचित विधि से पालन सुनिश्चित करने के लिये सलाह देना या कार्यवाही प्रस्तावित करना.
2. हाथ से मैला ढोने वालों की आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की देखरेख करना.
3. पुनर्वास के लिए पर्याप्त ऋण Channelize करने की दृष्टि से सभी संबंधित एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करना.
4. इस अधिनियम के तहत अपराधों के पंजीकरण, जांच और अभियोजन का अनुश्रवण करना.
3. समिति अधिनियम के क्रियान्वयन का पालन प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला सतर्कता समिति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिन्द्र राव, अवर सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2014
क्र. 2033-1937-2014-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा -34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , संजय गांधी विद्युत् गृह बिरसिंहपुर की इकाई क्रमांक-5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4672 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से 27 अगस्त 2014 से 26 फरवरी 2015 तक, छः माह के लिये छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी .
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल भारतीय , उपसचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2014
क्र. डी- 7-2-2014- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश ट्रेक्टर द्वारा खेती (प्रभारों की वसूली ) अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 9 सन् 1973 ) की 3081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश ट्रेक्टर द्वारा खेती ( प्रभारों की वसूली ) नियम , 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्तनियमों में नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" 7 ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान- ट्रेक्टर द्वारा की गई खेती संबंधी प्रभारों का मापमान निम्नानुसार होगा:-
(क) समस्त कृषि कार्य, जो विभिन्न अश्वशक्ति के व्ही टाईप ट्रेक्टरों द्वारा किया जाना हो ( इनमें परिवहन सम्मिलित नहीं है) :-
रु. 350/- प्रतिघंटे (1) 40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाईप ट्रेक्टर.
रु. 500/ - प्रतिघंटे (2 ) 41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्तिके ट्रेक्टर.
(ख ) परिवहन कार्य :-
रु. 10/- प्रति किलोमीटर.
(1 ) 40 अश्वशक्ति तक के व्हील टाईप ट्रेक्टर.
रु. 15/- प्रति किलोमीटर.
(2) 41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्तिके ट्रेक्टर.
2. यह संशोधन 1 अक्टूबर 2014 से प्रवृत्त होगा ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2014
क्र. डी- 7-2-2014- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.
Bhopal , the 25th September 2014 No. D - 7-2014 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Madhya Pradesh Tractor Dwara Kheti (Prabharo Ki Vasuli ) Adhiniyam 1972 (No. 9 of 1973 ) , the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Tractor dwara Kheti (Prabharo Ki Vasuli ) Adhiniyam , 1981 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , for rule 7 , the following rule shall be substituted , namely :-
"7. Scale of Tractor Cultivation Charges , the scale of Tractor Cultivation charges shall be as follows:-
(a) All the agricultural works which are to be performed using tractor of different horsepower (It does not include transportation) :-
Rs . 350/- per hour 1. Tractors upto 40 horsepower
Rs . 500/- per hour 2. Tractors upto 41 horsepower or above .
(b) Transportation Works : -
Rs . 10/- per hour 1. Wheel Type Tractors upto 40 horsepower.
Rs . 15/ - per hour 2. Wheel Type Tractors 41 horespowe or above .
2. This amendment shall come in to force with effect from 1st October 2014 .
By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh ,
B. S. DHURVE , Dy . Secy.
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ 1 - ए- 39-2014- चौदह-1.- राज्य शासन द्वारा श्री के. एस. टेकाम, अपर संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर महाप्रबंधक, ( उत्पादन ) मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम मध्यप्रदेश भोपाल की सेवायें तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से प्रभारी संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय के पद पर पदस्थ किया जाता है .
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. त्रिपाठी , उपसचिव.
3082
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ - 1-8-2013- सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भिण्ड जिले की तहसील गोहद की सीमाएं उसमें से राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 61 से 92 ( 32 पटवारी हल्के ) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्के क्रमांक 61 से 92 ( 32 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मौ का सृजन करती है , जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के तथा 84 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय मौ में होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ. 1-8-2013- सात- शा. 6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-8-2013- सात- शा. 6 , दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 30th September 2014 No. F. 1-8-2013 - VII - 6.- In exercise of the powers conferred by suib- section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , alter the limits of Tehsil Gohad of District Bhind from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Dehgaon and create a new Tehsil Mau by comprising of Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari halkas ) of Revenue Circle Dehgaon in which the total Patwari Halkas shall be 32 and village shall be 84. The headquarter of the said Tehsil shall be at Mau .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ARUN TIWARI , Principal Secy.
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ. 1-6-2013 - सात शा. 6.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ग्वालियर जिले की तहसील ग्वालियर की सीमाएं उसमें से राजस्व वृत्त रेहट के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 07 ( 7 पटवारी हल्के ) राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 (7 पटवारी हल्के) , राजस्व वृत्त घाटी गांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 22 ( 8 पटवारी हल्के) , राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 (9 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त रेहट के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 ( 7 पटवारी हल्के) , राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 ( 7 पटवारी हल्के) , राजस्व वृत्त घाटी गांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 22 (8 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 (9 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए एक नई तहसील घाटी गांव का सृजन करती है. जिसमें कुल 31 पटवारी हल्के तथा 95 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय घाटी गांव में होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ. 1-6-2013 - सात- शा. 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-6-2013- सात- शा. 6 , दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 30th September 2014 No. F. 1-6-2013 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by suib- section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , alter the limits of Tehsil Gwalior of District Gwalior from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 01 to 07 (07 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Rehat , Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Mohana , Patwari Halkas No. 15 to 22 (8 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 23 to 31 (9 patwari Halkas ) of Revenue Circle Barai and create भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
a new Tehsil Ghatigaon by compersing of Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Rehat , Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Mohana, Patwari Halkas No. 15 to 22 ( 8 Patwari Halkas) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 22 to 31 (9 Patwari Halkas ) of Revenue Circle Barai in which the total patwari Halkas shall be 31 and Village shall be 95. The headquarter of the said Tehsil shall be atGhatigaon.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ -1 ( ए) 253-88- ब- 2- दो. श्री के. एन. तिवारी , भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक ( चयन/ भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 29 अगस्त से 12 सितम्बर 2014 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 13 एवं 14 सितम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
2. अवकाशकाल में श्री के. एन. तिवारी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एन. तिवारी, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ- 3-89-13- बत्तीस. भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014 विभागीय समसंख्यक दिनांक 24 अगस्त 2013 के द्वारा भोपाल विकास प्राधिकरण की क्रियान्वित की जा रही होशंगाबाद रोड से रायसेन बायपास मार्ग तक विकास योजना की 60 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण की योजना में अंतिम अधिसूचना में कतिपय खसरों को सम्मिलित न किये जाने की सूचना पर परीक्षण हेतु
3083 एक समिति का गठन किया गया था. उक्त समिति द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2014 को प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया. उक्त प्रतिवेदन के अनुसार योजना क्षेत्र की घोषणा अनुसार तथा अंतिम रूप से अधिसूचित योजान के क्षेत्र में लगभग 116 हे. भूमि के खसरों को सम्मिलित नहीं किया गया है .
राजपत्र दिनांक 4 जून 2010 में प्रकाशित योजना की अंतिम सूचना में केवल 69.802 हे. का क्षेत्र योजना में सम्मिलित होना सूचित किया गया.
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 52( 1 ) ख में राज्य शासन को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि किसी नगर विकास स्कीम को निष्पादन के दौरान उपांतरित कर सके. किन्तु ऐसा कोई निदेश जारी करने के पूर्व नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को अपना मामला उपस्थित करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है. इस प्रकरण में राज्य शासन के समक्ष योजना में उपांतरण करने हेतु प्रस्ताव विकास प्राधिकारी की ओर से प्राप्त होने के कारण पृथक से अवसर दिये जाने का औचित्य नहीं रहता.
भोपाल विकास प्राधिकरण से प्राप्त दस्तावेजों एवं राज्य शासन द्वारा इस योजना में सम्मिलित क्षेत्र का परीक्षण करने हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 52 ( 1 ) ख की शक्तियों का प्रयोग करते हुये होशंगाबाद मार्ग से रायसेन बायपास तक 60 मीटर चौड़े मार्ग एवं उसके उत्तर एवं दक्षिण ओर 300- 300 मीटर तक के क्षेत्र को विकसित करने की योजना में उपांतरण करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि अधिनियम की धारा 50(7 ) की अधिसूचना में दर्शाये गये खसरों के अतिरिक्त उन समस्त खसरों के संबंधित क्षेत्रफल को सम्मिलित किया जाये जिन्हें बिना किसी कारणवश उक्त अधिसूचना में सम्मिलित नहीं किया गया.
भोपाल विकास प्राधिकरण तद्नुसार योजना क्षेत्र का मानचित्र तैयार कर क्रियान्वयन के पूर्व संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को सहमति हेतु प्रस्तुत करें.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 9-2-2006- अट्ठावन.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन के आर्टिकल्स -74 ( ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 3084
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
प्रयोग में लाते हुये डॉ. राजेश राजौरा , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्थान पर श्री राधेश्याम जुलानिया, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग को संचालक मण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. आर. काटवाले , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2014
फा. क्र. 3 ( ए) 1-2001- इक्कीस- ब( एक ) -3225.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री विरेन्दर सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय, जबलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी , अति. सचिव.
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2014
फा. क्र. 1 (बी) -11-2004 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्रीमती आशा किरण कौर पति सुरेन्द्र जीत सिंह, अधिवक्ता, जिला गुना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये गुना सत्र खण्ड के गुना राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला गुना नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 (बी) -11-2004 - इक्कीस- ब(दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री अमित कुमार सिंह रघुवंशी पुत्र श्री सरदार सिंह रघुवंशी अधिवक्ता, गुना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये गुना सत्र खण्ड के गुना राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला गुना नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 ( बी ) -11-2004 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री अलंकार वशिष्ठ पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनाराणजी वशिष्ठ, अधिवक्ता, गुना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये गुना सत्र खण्ड के गुना राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला गुना नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 ( बी ) -11-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री सूर्य प्रकाश सोनी पुत्र श्री रामगोपालजी सोनी, अधिवक्ता, तहसील चाचौंडा, जिला गुना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला गुना सत्र खण्ड तहसील - चाचौंडा, गुना राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, तहसील - चाचौंड़ा, जिला गुना नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ मिश्र, अति. सचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2014
क्र. एफ- 11-26-2013- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक , पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक 1435-1912-2013- तीस, दिनांक 6 अगस्त 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी . जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
3085 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल ने सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है. आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारकों को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.
3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-
अनुसूची
स्वामित्व
क्षेत्रफल
स्थल
राज्य जिला तहसील
स्मारक का नाम
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(7)
(8)
(9)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
नहीं
नगरपालिका
शीट नं. 12
म. प्र.
होशंगाबाद जुमेराती
होशंगाबाद
होशंगाबाद.
प्लाट नं. 2 2700 वर्गफीट,
पुराने किले का हिस्सा.
नहीं
नवीन नगर म. प्र . भोपाल
हुजूर
0.80 0.324
1618 781
खुशवंतराय सक्सेना की छत्री .
गृह निर्माण नवीन नगर ऐशबाग.
सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल.
2.025 हे.
नहीं
ख.नं. 146
म. प्र. राजगढ़ राजगढ़ राजगढ़
0.013 हे.
ख.नं. 147
सेमली जागीर बावड़ी.
नर्मदागिर पिता भूभूतगिर
मध्यप्रदेश शासन.
मध्यप्रदेश शासन नहीं
ख.नं. 43 0025 हे.
म. प्र .
राजगढ़ लालवढ़
राजगढ़
0076 हे .
ख.नं. 44
हांडीरानी की बावड़ी ग्राम लालवढ़.
नहीं
0063 हे.
मध्यप्रदेश शासन
ख.नं. 51
राजगढ़
म. प्र. राजगढ़ राजगढ़
मोर पीपली बावड़ी ग्राम पीपली.
मध्यप्रदेश शासन नहीं म. प्र.
राजगढ़
राजगढ़
राजगढ़
ख.नं. 697 ख.नं. 698
9.554 हे. 20.805 हे.
छनिहारी मंदिर माचलपुर.
नहीं
0.182 हे. शासकीय चरनोई सिहोरा
म. प्र.
सिहोरा
जबलपुर
0.202 हे.
ख.नं. 321/1 ख.नं. 322/2
प्राचीन बावड़ी सिहोरा.
ख.नं. 13
सतना
म. प्र.
उचेहरा
1152/0.125 ,
देवगुना मंदिर समूह
(प्राचीन विष्णु मंदिर देवगुना) .
0.31 एकड़ का अंशभाग 46 36.50 मीटर .
[ भाग 1 3086
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(9)
(6)
(7)
(8)
(2)
(4)
(5)
(1)
(3)
हां
विश्वनाथ मंदिर
ख.नं. 157
रोहनिया
म. प्र. उमरिया मानपुर
1.000 हे. 17.874 हे.
मध्यप्रदेश शासन (समितिके अधीन) .
(ज्वाला मुखी मंदिर) रोहनिया.
मध्यप्रदेश शासन नहीं
9.198 हे.
म. प्र.
पुष्पराजगढ़ धरहरकला
अनूपपुर
ख.नं. 427/1/2 रकबा 0.004 हे .
प्राचीन शिव मंदिर धरहरकला.
मध्यप्रदेश शासन हां
1.518 हे.
ख.नं. 376/2
खरगौन सनावद
म. प्र .
हिरापुर प्राचीन मंदिर " हिरईदेवी".
1.518 आबादी.
भोपाल , दिनांक 23 सितम्बर 2014
क्र. एफ- 11-15-2013- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक आर 1714-2012- तीस , दिनांक 25 मार्च 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी. जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
2. उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है.
3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-
अनुसूची
स्वामित्व
क्षेत्रफल
जिला तहसील
स्थल
राज्य
स्मारक का नाम
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(8)
(9)
(7)
(5)
(6)
(4)
(1) (2)
(3)
है.
रकबा 0.031 म. प्र. शासन
खसरा 31
रौन
बारादरी
भिण्ड
म. प्र.
इंदुर्खी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 26 सितम्बर 2014
क्र. 1662- भू- अभि. 8-14 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील गोगावां, जिला खरगोन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(2)
भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) . (1)
नीमवाड़ी, प.ह.नं. 42 लीमवाड़ी, प.ह.नं. 40, 82.918 हेक्टेयर भाग 1 ]
3087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
क्र. 1663- भू- अभि. 8-14.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1)
मुरम्या प.ह.नं. 25, 151.772 हेक्टेयर राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(2) आवल्या, प.ह.नं. 25
क्र. 1664- भू- अभि. 8-14.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1)
पिपराड, प.ह.नं. 41 , 495.958 हेक्टेयर पाडल्यागवली, प.ह.नं. 04, 281.553 हेक्टेयर अंजनगांव , प.ह.नं. 17, 271.404 हेक्टेयर बिलखेड खुर्द, प.ह.नं. 23 , 228.809 हेक्टेयर कांझर, प.ह.नं. 33 , 383.395 हेक्टेयर कांझर, प.ह.नं. 33, 422.033 हेक्टेयर कांझर , प.ह.नं. 33 , 340.106 हेक्टेयर कांझर, प.ह.नं. 33 , 403.541 हेक्टेयर राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(2)
धोबीखोदरा , प.ह.नं. 41
पोखर खुर्द, प.ह.नं. 04
पिपल्या, प.ह.नं. 17
अदलपुरा , प.ह.नं. 23 बामनडोकरी ( कुण्डिया ) , प.ह.नं. 33 रामपुरा , प.ह.नं. 33
नागझिरी , प.ह.नं. 33
बाडी, प.ह.नं. 33
नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. 2294.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सिरोंज, जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
स्तंभ ( 1 ) भू- भाग का विवरण
क्र. मूल ग्राम का नाम
स्तंभ (2 ) राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
हल्का नं.
राजस्व ग्राम का नाम
पृथक किया गया
क्षेत्रफल
पटवारी हल्का नंबर
(4) (1)
(2)
(3)
153.739 1
कोरवाई
143.962
03 04
2
नरखेड़ा जागीर
(6) (5)
03 फजलपुर
सेमरा
04 3088
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
स्तम्भ ( 1 )
(4) (2)
(3)
(1)
38
270.974 3
बरेण्डा
187.086
39
4
सेमलखेड़ी
289.706
445.186
40
5
धनौदा
148.523
52
6
संतोषपुर
815.618
60
7
अमीरगढ़
318.087
स्तम्भ ( 2)
(6) (5)
38 सारंगपुर
39 चकना
39 भोजपुर
40 समदपुर
52 नूरपुर
60 मिर्जापुर
पठेरा
60 क्र. 2295.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील लटेरी , जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
स्तंभ ( 1 )
भू- भाग का विवरण
पटवारी
क्र. मूल ग्राम का नाम
स्तंभ ( 2 )
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
हल्का नं.
राजस्व ग्राम का नाम
पृथक किया गया
क्षेत्रफल
हल्का नंबर
(4)
(3)
(2)
(1)
161.988
25
1
ईशागढ़
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
(5)
(6)
25 चक्काबू
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2014
क्र. डी- 5-56-04- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक, व्यापारी एवं तुलैया- हम्माल प्रतिनिधि के स्थान उनके सम्मुख दर्शाये गये कारणों से रिक्त हो गये हैं:-
वार्ड क्रमांक (4)
जिले का नाम (3)
क्र. (1)
मण्डी समिति का नाम (2)
03 1
सतना
रामनगर
10 2
सतना
सतना
03 3
सतना
मैहर
10 4
सतना
मैहर
उमरिया
05 5
उमरिया
पद रिक्तिका कारण (5)
श्रीमती तेरसी बाई, कृषक सदस्य का दिनांक 23-3-2013 को स्वर्गवास होने के कारण.
श्री हीरालाल कोल , कृषक सदस्य का दिनांक 22-3-2013 को स्वर्गवास होने के कारण.
श्री दद्दी कोल , कृषक सदस्य के निरर्हित घोषित होने के कारण श्रीरामलाल कोल, कृषक सदस्य के निरर्हित घोषित होने के कारण श्री जगदीश सिंह गौड़ , कृषक सदस्य का दिनांक 13-1-2013 कोस्वर्गवास होने के कारण.
भाग 1 ]
3089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(2)
(3) (1)
उमरिया 6
उमरिया
7
ब्यौहारी
शहडोल
गाडरवारा
8
नरसिंहपुर
गाडरवारा
9
नरसिंहपुर 10
वारासिवनी
बालाघाट
बालाघाट 11
मोहगॉव
12
धार
बदनावर
धार 13
धामनोद
14
इन्दौर
महू
15
रतलाम
आलोट
16
पेटलावद
झाबुआ
नीमच
मनासा
17
खतौरा
18
शिवपुरी
पिछोर
19
शिवपुरी 20
कोलारस
शिवपुरी 21
शिवपुरी
बैराढ़
22
श्योपुर
विजयपुर
23
मुरैना
मुरैना
24
मुरैना
सबलगढ़
(5)
(4)
07
श्री रामदयाल महोबिया, कृषक सदस्य का दिनांक 30-1-2014 कोस्वर्गवास होने के कारण.
04
श्री सरजू चर्मकार, कृषक सदस्य का दिनांक 11-1-2014 को स्वर्गवास होने के कारण.
श्री पूरनलाल जाटव, तुलैया/हम्माल का दिनांक 7-5-2013 को स्वर्गवास होने के कारण.
06
श्री छोटेलाल, निर्वाचित कृषक, सदस्य , का दिनांक 6-5-2014 को स्वर्गवास होने के कारण.
08
श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत निर्वाचित , कृषक सदस्य का दिनांक 22-2-2014 को पद से त्यागपत्र देने के कारण.
श्री अशोक दास तुलैया/हम्माल का दिनांक 11-3-2013 को स्वर्गवास होने के कारण.
10
श्री बुद्धा जी, कृषक सदस्य दिनांक 3-5-2013 को स्वर्गवास होने केकारण .
06
श्रीमती सावित्री ठाकुर, लोकसभा सांसद पद पर निर्वाचित होने से दिनांक 3-6-2014 को त्यागपत्र देने के कारण.
10
श्री राम किशन , कृषक सदस्य का दिनांक 31-7-2013 को स्वर्गवास होने के कारण.
03
श्रीमती भवंर कुवंर, कृषक सदस्य, का दिनांक 16-4-2014 को स्वर्गवास होने के कारण.
05
श्रीमती मांगूबाई गंगाराम परमार, कृषक सदस्या का दिनांक 20-12-2013 को स्वर्गवास होने के कारण.
06
श्री उदयसिंह, कृषक सदस्य का दिनांक 13-11-2013 को स्वर्गवास होने के कारण .
10
श्री घूमन जाटव, कृषक सदस्य का दिनांक 22-2-2013 को स्वर्गवास होने के कारण.
03
श्री सुरेश कुमार गुप्ता, कृषक सदस्य दिनांक 11-4-2013 को स्वर्गवास होने के कारण.
04
श्री सीताराम रावत, कृषक सदस्य के निरर्हित घोषित होने केकारण.
03
श्री अशोक बेड़िया, कृषक सदस्य निरर्हित घोषित होने के कारण 06
श्री रामनिवास , कृषक सदस्य का दिनांक 15-11-2013 को स्वर्गवास होने के कारण .
01
श्री भूरा कंसाना, कृषक सदस्य का दिनांक 25-11-2013 को स्वर्गवास होने के कारण.
04
श्री धनपाल , कृषक सदस्य का दिनांक 25-11-2013 को स्वर्गवास होने के कारण .
[भाग 1 3090
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
पलेरा
25
टीकमगढ़
श्री रामलाल साहू, व्यापारी सदस्य का दिनांक 23-2-2014 को स्वर्गवास होने के कारण.
10
रायसेन
सिलवानी
26
श्री रामरतन, कृषक सदस्य का दिनांक17-9-2013 को स्वर्गवास होने के कारण .
2. उपरोक्त पदों के अतिरिक्त निम्न मंडी समितियों में तुलैया/हम्माल के लायसेंस संबंधी छः माह की अर्हता पूर्ण होने के फलस्वरूप निर्वाचन कराया जाना है:-
1. कृषि उपज मण्डी समिति, सिलवानी ( जिला रायसेन ) , 2. भानपुरा ( जिला मंदसौर ) , 3. बानमोरकलां ( जिला मुरैना) , 4. देवरी, 5. जैसीनगर ( जिला सागर ) , 6. सिमरिया ( जिला पन्ना ) , 7. पलेरा ( जिला टीकमगढ़ ) , 8. बुढ़ार ( जिला शहडोल ) , 9. अनूपपुर , 10. जैतहरी , व 11. कोतमा ( जिला अनूपपुर ) .
अतः उपरोक्त 32 कृषि उपज मंडी समितियों में 37 रिक्त पदों को भरने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 13 ( 5 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मंडी समिति का निर्वाचन ) नियम, 1997 के नियम 26 के अन्तर्गत राज्य शासन निम्नानुसार समय-अनुसूची एतद्वारा विहित करती है:-
निर्धारित तारीख/दिन (4)
नियम (3)
कार्यवाही (2)
क्रमांक (1)
27 एवं 29
17-10-2014 ( शुक्रवार) 1 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना तथा नामनिर्देशन प्रारंभ होने का दिनांक.
29
2
22-10-2014 ( बुधवार ) नामनिर्देशन प्राप्त करने का अंतिम दिनांक
33
3
24-10-2014 ( शुक्रवार ) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक
34
27-10-2014 (सोमवार) 4 अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने का दिनांक
27-10-2014 ( सोमवार) 5
35, 36 एवं 37
प्रत्याशियों की अंतिम सूची तथा प्रतीक आवंटन सूची का प्रकाशन एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.
45
2-11-2014 ( रविवार ) 6 आवश्यक होने पर मतदान का दिनांक
74
2-11-2014 ( रविवार ) 7 मतगणना का दिनांक ( 3.30 बजे दोपहर पश्चात्)
78
3-11-2014 ( सोमवार) 8 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा
राज्य शासन 7.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न का समय ऐसे समय के रूप में नियम करता है , जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.
डी- 5-56-04- चौदह - 3.- प्रदेश में कृषि उपज मण्डी समिति, रामनगर, सतना, मैहर ( जिला- सतना ) , गाडरवारा ( जिला- नरसिंहपुर ) , उमरिया ( जिला- उमरिया ) , बदनावर, धामनोद ( ( जिला- धार ) , खतौरा , पिछोर, कोलारस, बैराढ़ ( जिला- शिवपुरी ) , मोहगॉव, वारासिवनी (जिला- बालाघाट ) , सिलवानी ( जिला- रायसेन ) , मनासा ( जिला-नीमच ) , विजयपुर ( जिला- श्योपुर ) , मुरैना, सबलगढ़ , बानमोरकलां (जिला- मुरैना ) , ब्यौहारी , बुढ़ार ( जिला- शहडोल ) , महू ( जिला-इन्दौर ) , पेटलावद ( जिला- झाबुआ ) , पलेरा ( जिला- टीकमगढ़ ) , आलोट (जिला- रतलाम ) , भानपुरा ( जिला- मंदसौर ) , देवरी , जैसीनगर ( जिला - सागर ) , सिमरिया ( जिला- पन्ना) , अनूपपुर, जैतहरी , कोतमा (जिला-अनूपपुर ) के उप निर्वाचन हेतु समय अनुसूची विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 द्वारा जारी की गई है . इन मण्डी समितियोंके उप निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने का दायित्व राज्य शासन का है . अतः इस संबंध में आदर्श आचार संहिता जारी की जा रही है, जो संलग्न है. उप निर्वाचन से संबंधित समस्त शासकीय विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उम्मीदवारों का दायित्व है कि इसमें निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अपने आचरण तथा व्यवहार में पूर्ण निष्पक्षता बरतें.
2. उपरोक्त आदर्श आचार संहिता दिनांक 15 अक्टूबर 2014 से 4 नवम्बर 2014 तक तक प्रभावशील रहेगी.
संलग्न: उपरोक्तानुसार.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.
भाग 1 ]
3091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2014
क्र. 1561-1700-2014- ए- सोलह.- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम , 1958 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम , 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) , की धारा 40 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये श्रम उप निरीक्षकों को इसी सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) के दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये " निरीक्षक " नियुक्त करता है : -
श्रम उप निरीक्षक का नाम
(2)
क्रमांक (1)
1 श्री अवधपाल सिंह भदौरिया , श्रम उप निरीक्षक 2 श्री मुकुट सिंह कौरव, श्रम उप निरीक्षक
अधिकार क्षेत्र (3)
संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थान के लिये जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2014
क्र. एफ 14-5-2011 - ए- सोलह.- भवन और संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम , 1998 के नियम 2 के खण्ड ( छ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय में पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को , उसके कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट संनिर्माण कार्य की लागत के संबंध में उपकर निर्धारण के लिए कॉलम ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट उनकी अधिकारिता के भीतर निर्धारण अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (ज ) के अनुसार कॉलम ( 5 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में यथाविनिर्दिष्ट उनकीअपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारी के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् : -
अनुसूची
अ.क्र.
भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य की लागत उपकर निर्धारण अधिकारी
(3) (1)
(2)
1 समस्त श्रम अधिकारी रु. 10 करोड़ तक.
2 समस्त सहायक श्रम आयुक्त.
रु. 50 करोड़ तक अपने मुख्यालय की अधिकारिता के जिले में एवं रु. 10 करोड़ से अधिक किन्तु रु. 50 करोड़ से अनधिक अपनी संभागीय अधिकारिता में .
रु. 50 करोड़ से अधिक 3 समस्त उप श्रम आयुक्त
अधिकारिता अधिकारिता
(4)
अपीलीय प्राधिकारी (5)
(6)
सहायक श्रम आयुक्त.
उनकी अधिकारिता के भीतर.
उनकी अधिकारिता के भीतर.
उप श्रम
उनकी
उनकी अधिकारिता के भीतर.
अधिकारिता के भीतर.
आयुक्त/ अपर श्रमायुक्त.
उनकी
उनकी अधिकारिता के भीतर.
अधिकारिता के भीतर.
अपर श्रम आयुक्त/ श्रमायुक्त.
3092
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(3) (2)
(1)
4
रु. 10 करोड़ तक.
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.
5
रु. 50 करोड़ तक.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.
6
रु. 10 करोड़ तक.
समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी , नगरपालिक/निगम पंचायत ( जो राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी से अनिम्न पदं श्रेणी का न हो ) .
7
रु. 10 करोड़ तक.
आयुक्त, नगरपालिक निगम, द्वारा नाम उपायुक्त (जो राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी का न हो ) .
8
रु. 50 करोड़ तक.
समस्त आयुक्त, नगरपालिक निगम.
(5)
(6) (4)
उनकी अधिकारिता के भीतर.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
उनकी अधिकारिता के भीतर.
कलेक्टर
उनकी अधिकारिता के भीतर.
उनकी अधिकारिता के भीतर.
अनुविभागीय अधिकारी .
उनकी अधिकारिता के भीतर.
उनकी अधिकारिता के भीतर.
उनकी अधिकारिता के भीतर.
उनकी अधिकारिता के भीतर.
आयुक्त नगरपालिक निगम.
कलेक्टर
उनकी अधिकारिता के भीतर.
उनकी अधिकारिता के भीतर.
टिप्पणी.-( 1 ) उपकर निर्धारण संबंधी प्रकरण तैयार कर समुचित विभागीय उपकर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग के क्षेत्र अधिकारी ( फील्ड ऑफीसर ) का होगा, जहां कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य संचालित हो रहा है .
(2 ) उपकर निर्धारण एवं अपील के लंबित प्रकरणों का निराकरण इस अधिसूचना के अनुसार होगा.
2. यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगी.
No. F - 14-5-2011 - A - XVI . In exercise of the powers conferred by clause (g ) of rule of the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Rules , 1998 and in supersession of all the previous notification issued in this regard , the State Government , hereby , appoints the officers specified in column (2) of the Shedule below , as the Assessing Officers for assessment of cess in relation to the cost of Construction work as specified in column (3 ) thereof within their respective jurisdiction as specified in column (4) and appoints the officers specified in column (5 ) as the Appellate Officer as per clause (h) of rule 2 of the said rules for the cess Assessing Officers specified in column (2) thereof within भाग 1 ]
3093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
their respective jurisdiction as specified in column (6) of the said Schedule , namely:-
Cess Assessing Officer
Sr. No.
SCHEDULE
Jurisdiction Jurisdiction
Appellate Officer
Cost of Building
and Other
Construction
Work
(2)
(3) (1)
1 All Labour Officers
(6)
(5)
(4)
Up to Rs . 10 Crores
2 All Assistant Labour Commissioner .
Up to Rs . 50 Crores in the Jurisdiction ofheadquarter district , and more than , Rs . 10 Crores but not more than Rs. 50 Crores in the divisional Jurisdiction .
3
Within thier respective Jurisdiction .
Assistant Labour Commissioner .
Within their respective Jurisdiction .
Within thier respective Jurisdiction .
Within their Jurisdiction . respective
Deputy Labour Commissioner/ Additional Labour Commissioner .
Within thier respective Jurisdiction .
More than
Rs. 50 Crores
All Deputy Labour Commissioner .
4
Within their respective Jurisdiction .
Additional Labour Commissioner/ Labour Commissioner .
Up to Rs.10 Crores
All Chief Executive Officers , Janpad. Panchayat.
Within thier respective Jurisdiction .
Within their respective Jurisdiction .
Chief Executive Officer, Jila Panchayat.
Collector
Up to Rs.50 Crores
5 All Chief Executive Officers , Jila Panchayat .
6
Within thier respective Jurisdiction .
Within their respective Jurisdiction .
Up to Rs.10 Crores
All Chief Municipal Officers/Chief Executive Officers Nagar Palika/Nagar Panchayat (who are not below the rank ofClass - II Gazetted Officer of the State .
7
Sub -Divisional Officers .
Within thier respective Jurisdiction .
Within their respective Jurisdiction.
Up to Rs.10 Crores
All Deputy Commissioners nominated by the Commissioner , Municipal Corporation (who are not below the rank of Class - II Gazetted Officer of the State .
Within thier respective Jurisdiction .
Within their respective Jurisdiction .
Commissioner Municipal Corporation.
[ भाग 1 3094
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(5)
(6)
(4)
(3)
(1)
Collector
8
Up to Rs.50 Crores Within thier respective Jurisdiction .
All Commissioners , Municipal Corporation.
Within their respective Jurisdiction .
Note.-( 1 ) It shall be responsibility of the field officer of the concerned department where the building and other construction work is being carried out to prepare and submit the case for assessment of cess before the appropriate departmental Cess Assessing Officer .
(2) Disposal of pending cases of cess assessment and their appeal shall be dealt as per this Notification .
2. This notification shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
(सूचना प्रौद्योगिकी)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. एफ- 1-2-2012 - छप्पन.- राज्य शासन, संलग्न परिशिष्ट अनुसार मध्यप्रदेश बी.पी.ओ./बी.पी.एम. (Business Process Outsourcing/Business Process Managemnet ) उद्योग निवेश नीति, 2014 जारी करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव.
VISION
This policy aims to develop Business Process Outsourcing (BPO )/Business Process Management (BPM ) as a vibrant Industry for inclusive growth and creating employment opportunities for people in the state especially in Tier III & Tier IV cities in the area of Information Technology .
OBJECTIVES
1. To increase the flow of investments in the state in BPO/BPM Industry .
2. To maximize direct and indirect employment generation opportunities for the youth in the state .
3
. To extend the development and infrastructure opportunity in smaller cities .
4. To promote establishment of ITES units in Urban/ Sub Urban/ as well as Rural Areas .
STRATEGIES
1. Fiscal incentives for attracting investments to the sector and getting BPO /BPM services firms to set up a base in the state .
2. Providing better opportunities for employment to the educated youth of the state and putting a check on brain drain from the state .
3. Developing human resource to create skilled & technical manpower .
4. Encourage adoption of internationally accepted quality certifications .
3095 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
COURSE OF ACTION
The State Government is committed for overall development of IT industry in the state with special focus on BPO/BPM sector for the development and promotion of IT investment . To attract BPO/BPM industry and development of BPO/ BPM Investment Area following will be the course of action:
(1) BPO/BPM and other allied activities shall qualify as Information Technology Industry within the definition of IT Enabled Services ( ITES ) .
An area of land or building constructed/proposed to be constructed for the purpose of housing BΡΟ/ BPM Industry , subject to the provisions of this Policy shall qualify as IT Investment area .
Such Industry / IT Investment area shall be eligible for benefits /incentives under this policy.
(2) Small chunks of land shall be earmarked by the State for BPO/ BPM industry area preferably within city limits . Composite buildings shall be constructed for providing ready to use space suitable for BPO/BPM sector at subsidized rates .
The State Government will work. in close coordination with private sector agencies for undertaking construction in the IT investment area for BPO/ BPM Industry. (3)
(4) To avail the incentives available under the policy, the applicant unit would require to be certified as an IT Unit by an Authorized Agency as appointed by the State Government .
(5) Training facilities shall be provided for BPO/BPM Sector through National Skill Development Council approved agencies at local level .
(6) The State Government shall identify activities \ ' vhich can be outsourced to BPO/BPM Industry . The outsourcing shall be done only to the units which have BPO /BPM Centres operative in the State .
AVAILABLE INCENTIVES
(1 ) Single Window Clearance System . Department of Science and Technology, GoMP would work for attracting IT industries for investment in the State and MP Trade & Investment Facilitation Corporation (MP - TRIFAC ) would act as a Single Window for undertaking the formalities related to Project Clearance & Facilitation mechanism .
(2) Applicability of Industrial Promotion Policy.--Relevant incentives provided under the Industrial Promotion Policy shall be applicable to the IT Industries established on Government allotted land/ Private land with a provision of single window processing/ clearances for all Government formalities .
Incentives of similar nature can be claimed either through Industrial Promotion Policy or BPO/BPM Industry Investment Policy .
(3) Incentive on Quality Certifications .- a . The Government shall reimburse prospectively, 75 % of the cost incurred by an IT Unit operating in the State on securing quality certification of Capability Maturity Model ( CMM /CMMi ) Peoples Capability Maturity Model (PCMM ) subject to a maximum ceiling of Rs . 6 lakhs . This incentive will be available only once to the applicant Unit .
b. The Government shall reimburse prospectively, 50 % of the cost incurred by an IT Unit operating in the State on securing quality certification of ISO 9001 or an equivalent/ better Certification subject to a maximum ceiling of Rs . 1 lakh . This incentive will be available only once to the applicant Unit .
[ भाग 1 3096
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(4) Land Use Exemtions .-- ( a ) Exemptions in the existing FAR for IT investment area can be considered on a case to case basis , subject to the relevant provisions of the respective City Development Plan .
b. A minimum 60% of the total of the IT investment area will be used for IT operations and the balance 40% can be used for ancillary use and support services . However SEZ rules shall be applicable for lands allotted for SEZ or notified as SEZ .
(5) Stamp duty Concessions .-a. stamp duty payable by IT Units on mortgage /hypothecation with banks / financial institutions in IT investment area will be exempted provided the new unit is certified to be an IT Unit by an Authorized agency.
b . Stamp duty and registration fee exemption will be applicable on Sale/ lease by Financial Institution/ Government Agencies /Pvt. Sector who acquire space/premises in IT investment area for subsequent lease to IT units provided the new unit is certified to be an IT Unit by an Authorized agency .
(6) Incentive Related to Power.- a . No prior permission will be required for installation of captive power plant . However, the relevant provisions of the Electricity Act 2003 will be applicable in this regard .
b. In Madhya Pradesh , uninterrupted power supply is being supplied to the units in the industrial area. Further , the IT Industry shall be provided power through a dedicated feeder as per the prescribed terms & conditions on payment of requisite charges .
(7) Rebate in Cost of Land . Rebate in Cost of Land is being included as one of the major incentives for attracting investments in the state . The terms for allotting land and the procedure for availing the rebate for estalishment of IT investment area is defined below :
(a) Rebate shall be applicable only on Government lands .
(b) The land will be made available at the rate of 25 % of the prevalent Collector Guideline Rate for Un - irrigated Agricultural Land , subject to availability of lar.d and with the condition that the investment in fixed capital will be made within a period of three years . Land to such units will be allotted according to the table given below:
S/N
Land available at concessional rate
Project Cost (InRs Crores)
1 Upto Rs 100 Crores
Maximum 25 Acres as per requirement subject to a limit of One Acre for every Rs.4 Crore of Investment .
Case to case basis .
2 More than Rs 100 Crores
However, it is being clarified that the development cost would be levied separately, if the land has been developed by GoMP or its Agencies/ Authorities .
(c) The lease rent will be charged at the rate of 1 % per year of the actual lease premium payable by the Unit.
(d) Minimum number of BPO/BPM Professionals hired by a Unit in order to avail the concession shall be 100 per acre , of which , minimum 50 % employment shall be for the persons who are residents of Madhya Pradesh . Of all other employment created in the facility minimum 50 % will be for the residents of Madhya Pradesh . However , for EHM Units the minimum number of hired professionals shall be 50 per Acre .
(e) The Units shall be allowed to license the constructed area to Third Parties for activities permissible for IT Units , with prior permission , provided they fulfil the employment generation requirement given above .
(f) Land will be allotted for up -to 99 years on lease with provision for further renewal .
3097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
(8) Subsidy on Rent.-- All new BPO /BPM Units hiring Buildings on Rent for operating their Centres shall be entitled for a Subsidy of Rs . 11 per Sq .ft . per month of the Carpet area occupied by them subject to a maximum of 75 % of the actual rate . The overall limit of this subsidy shall be limited to Rs . 40 (Forty) Lakhs for a total period of 5 Years .
(9 ) Subsidy for Telecom Facilities . All new BPO/BPM Units shall be entitled for a subsidy of Rs . 200/- per meter on laying the cost of Fiber upto the Unit subject to a maximum of 50 % of the cost charged by the Telecom Operator /Internet Service Provider or 10 Lakhs whichever is lower.
In case the BPO/BPM Unit avails connectivity through RF Network , the Unit shall be entitled for a subsidy of Rs . 1.5 Lakhs or 50% of the cost of Antenna Tower and related Equipments whichever is lower.
(10) Subsidy on Interest.- All new BPO/ BPM Units having Capital Investment up -to Rs . 10 Crores in the state of Madhya Pradesh shall be entitled for interest subsidy of 5 % subject to a maximum limit of 4 (Four) lakhs per year , upto Rs . 25 (Twenty Five) lakhs for a period of 7 Years .
(11) Subsidy on Capital Investment .- All new BPO/ BPM Units having Capital Investment up-to Rs . 10 Crores shall be entitled for One Time Capital Subsidy of 25 % for new Units subject to a maximum limit of Rs . 25 Lakhs .
(12) Reimbursement on Skill Gap Trainings . For providing skill gap trainings to the BPO/BPM Professionals that are domicile of Madhya Pradesh , One time reimbursement will be available to the Unit , upto 50 % of the cost incurred subject to maximum limit of Rs . 10,000 per employee , who are trained by the Unit within first Two years of commencement of operations .
(13) Incentive Related to Statutory Regulations . The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the IT units :-
(a) The IT units shall be granted exemption from the provisions of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act 1958 relating to the hours of business and weekly closure by issuing notification under the Act . Women workers shall also be allowed to work 24 hours subject to the conditions fulfilled by the employers relating to women workers ' security and safety at the work place and during the transit ,
(b) The hours of work for women employees working in an IT manufacturing unit shall be relaxed under the Factories Act. Accordingly for IT establishments , Women may be able to work 24 hours in such manufacturing units subject to the conditions fulfilled by the employers relating to women workers ' security and safety at the work place and during the transit .
(c) The IT units shall be added as an independent employment in the schedule of Minimum Wages Act 1948 so that the workers shall be classified separately and their wages could be fixed as per their efficiency and skill level .
(d) IT Units shall be permitted for self certification of the registers and forms as contemplated under various following Acts viz Payment of Wages Act , Minimum Wages Act, Employees State Insurance Act , Payment of Gratuity Act , Maternity Benefit Act , Equal Remuneration Act , Water & Pollution Act , Employment Exchange Act , Factories Act , Employees ' Provident Fund & Misc . Provisions Act , Contract Labour (Regulation and Abolition) Act and shall also be allowed to maintain unified registers and records instead of maintenance of different registers and records under different Labour Acts .
(14) Assistance in Marketing .- All BPO/BPM Units shall be entitled to receive 50 % subsidy on Stall Rentals for participating in Authorized National/ International Exhibitions/Eventsetc. subject to a maximum limit of Rs . 2 Lakh for International and 1 Lakh for National Events . This incentive shall be available to a unit once in a financial year .
[भाग 1 3098
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(15) Facilties to the Units on Expansion / Modernization. All existing BPO/BPM units which shall undergo expansion/modernization of their capacity will get all the above facilities on their incremental production as " new IT units " subject to certification by a Authorized agency . In order to qualify for this incentive the additional Capital investment in expansion should be minimum 50 % of the existing capital investment subject to a minimum of Rs . 25 Lakh .
This Policy shall remain in force till the year 2019 or announcement of New Policy superseding this Policy.
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. 1-2-2012 - छप्पन.- राज्य शासन संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 ( संशोधित 2014 ) जारी करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव.
VISION
This policy aims to develop Information Technology ( IT) , InformationTechnology Enabled Services ( ITES ) , and Electronic Hardware Manufacturing ( EHM ) as a vibrant industry for inclusive growth and creating employment opportunities for people in the state in the area of Information Technology.
OBJECTIVES
1. To increase the flow of investments in the state in Information Technology industry .
2. To maximize direct and indirect employment generation opportunities for the youth in the state.
3. To extend the development and infrastructure opportunity in smallercities .
4. To promote establishment of IT units in IT ParkS / IT Investment Areas .
STRATEGIES
1. Fiscal incentives for attracting investments to the sector and getting IT services firms to set up a base in the state .
2. Providing better opportunities for employment to the educated youth of the state and putting a check on brain drain from the state .
3. Developing human resource to create skilled & technical manpower .
4. Encourage adoption of internationally accepted quality certifications .
COURSE OF ACTION
The State Government is committed for overall development of IT industry in the state with specialized focus on Indore, Gwalior , Bhopal and Jabalpur for the development and promotion of IT investment . To attract IT industry and development of IT parks following will be the course of action:
(1) Information Technology ( IT) Information Technology Enabled Services (ITES ) , Electronic Hardware Manufacturing (EHM) and other allied activities as certified by the Authorized Agency will qualify as Information Technology Industry .
An area of land or building constructed/proposed to be constructed for the purpose of housing IT Industry, subject to the provisions of this Policy shall qualify as IT Investment area.
3099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
Such Industry/IT Investment area shall be eligible for benefits / incentives under this policy.
(2) Large chunks of land have been earmarked by the State for Information
Technology investment area . Composite townships with food courts , hospital , shopping mall , residential complex , schools , star hotels , and other entertainment facilities for the IT /ITES professionals will be allowed in these areas .
(3) The State Government will pursue for the development of Electronic Manufacturing Clusters (EMC ) with the help of Govt . of India.
(4) The State Government will pursue for the development of Information Technology Investment Region (ITIR) with the help of Govt . of India.
(5) The State Government will work in close coordination with private sector agencies for undertaking construction in the IT investment area. Suitable private sector infrastructure development agencies will be identified who will undertake the development , marketing and management of the IT Investment area .
(6) The Government will facilitate pooling of private land with mutual consent of land owners for development of IT investment area by leading and reputed private sector companies who posses experience of making sizable investment in this sector.
AVAILABLE INCENTIVES
(1 ) Single Window Clearance System . Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh would work for attracting IT Industries for Investment in the State and MP Trade & Investment Facilitation Corporation (MP - TRIFAC ) would act as a Single Window for undertaking the formalities related to Project Clearance & Facilitation mechanism.
(2) Applicability of Industrial Promotion Policy. Relevant incentives provided under the Industrial Promotion Policy shall be applicable to the IT Industries established on Government allotted land /Private Land with a provision of single window processing/ clearances for all government formalities .
Incentives of similar nature can be claimed either through Industrial Promotion Policy or IT Investment Policy.
(3) Incentive on Quality Certifications - a. The Government shall reimburse prospectively , 75% of the cost incurred by an IT Unit operating in the State on securing quality certification of Capability Maturity Model ( CMM/ CMMi ) Peoples Capability Maturity Model (PCMM) subject to a maximum ceiling of Rs . 6 Lakhs . This incentive will be available only once to the applicant Unit .
b . The Government shall reimburse prospectively, 50% of the cost incurred by an IT Unit operating in the State on securing quality certification of ISO 9001 or an equivalent/better Certification subject to a maximum ceiling of Rs . 1 Lakh . This incentive will be available only once to the applicant Unit .
(4) Land Use Exemptions .-( a ) Exemptions in the existing FAR for IT Investment area can be considered on a case to case basis , subject to the relevant provisions of the respective City Development Plan .
(b) A minimum 60 % of the total of the IT investment area will be used for IT operations and the balance 40% can be used for ancillary use and support services . However SEZ rules shall be applicable for lands allotted for SEZ or notified as SEZ .
[ भाग 1 3100
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(5) Stamp Duty Concessions . a . Stamp duty payable by IT Units on mortgage / hypothecation with banks / financial institutions in IT investment area will be exempted provided the new unit is certified to be an IT Unit by an Authorized agency.
b. Stamp duty and registration fee exemption will be applicable on Sale/lease by Financial Institution Government Agencies/Pvt . Sector who acquire space/premises in IT investment area for subsequent lease to IT units provided the new unit is certified to be an IT Unit by an Authorized agency.
(6) Incentive Related to Power.- a. No prior permission will be required for installation of captive power plant . However , the relevant provisions of the Electricity Act 2003 will be applicable in this regard.
b . In Madhya Pradesh , uninterrupted power supply is being supplied to the units in the industrial area . Further , the IT Industry shall be provided power through a dedicated feeder as per the prescribed terms & conditions on payment of requisite charges .
(7) Rebate in Cost of Land . Rebate in Cost of Land is being included as one of the major incentives for attracting investments in the state . The terms for allotting land and the procedure for availing the rebate for establishment of IT Investment area is defined below:-
(a) Rebate shall be applicable only on Government lands .
(b) The land will be made available at the rate of 25 % of the prevalent Collector Guideline Rate for Un- irrigated Agricultural Land , subject to availability of land and with the condition that the investment in fixed capital will be made within a period of three years . Land to such units will be allotted according to the table given below : -
Land available at concessional rate
S/N
Project Cost (InRs Crores )
1
Up to Rs 100 Crores
Maximum 25 Acres as per requirement subject to a limit of One Acre for every Rs.4 Crore of Investment .
Case to case basis .
2
More than Rs 100 Crores
However, it is being clarified that the development cost would be levied separately, if the land has been developed by GoMP or its Agencies/ Authorities .
(c) The lease rent will be charged at the rate of 1 % per year of the actual lease premium payable by the Unit.
(d) Minimum number of IT /ITES Professionals hired by a Unit in order to avail the concession shall be 100 per acre , of which , minimum 50 % employment shall be for the persons who are residents of Madhya Pradesh . Of all other employment created in the facility minimum 50 % will be for the residents of Madhya Pradesh . However, for EHM Units the minimum number of hired professionals shall be 50 per Acre .
(e) The Units shall be allowed to license the constructed area to Third Parties for activities permissible for IT Units , with prior permission , provided they fulfil the employment generation requirement given above .
Land will be allotted for up -to 99 years on lease with provision for further renewal .
(f)
(8 ) Subsidy on Interest .- All new IT Units making Capital Investment up -to Rs . 10 Crores in the State of Madhya Pradesh shall be entitled for interest subsidy of 5 % subject to a maximum limit of Rs. 4 (Four) lakhs per year , upto Rs . 25 (Twenty Five) Lakhs for a period of 7 Years .
(9 ) Subsidy on Capital Investment .- All new IT Units having Capital Investment up-to Rs . 10 Crores in the State of Madhya Pradesh shall be entitled for One Time Capital Subsidy of 25 % for new Units subject to a maximum limit of Rs . 25 Lakhs .
3101 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(10) In Investment Promotion assistance . All new IT Units shall be entitled for Investment Promotion Assistance after adjusting the input Tax Rebate on the amount of Value Added Tax ( VAT) and Central Sales Tax ( CST) (Excluding the amount of VAT on purchase of Raw Materials ) deposited by them ( only if applicable) , to the extent given below:-
Sl . .No
Percentage of Tax Paid as
Investment Promotion Assistance
Period of Assistance (No. of Years)
(4)
(3)
(1)
Eligible Capital Investment (2)
5
50
1
Upto Rs . 10 Crores
10
75
2
Above Rs . 10 Crores
The reimbursement of IT Investment Promotion Assistance will be made directly to the unit on yearly basis.
(11 ) Reimbursemnet on Skill Gap Trainings . For providing skill gap trainings to the Engineers / IT / ITES Professionals that are domicile of Madhya Pradesh , One time reimbursement will be available to the Unit , upto 50 % of the cost incurred subject to maximum limit of Rs . 10,000 per employee , who are trained by the Unit within first Two years of commencement of operations .
( 12) Incentive Related to Statutory Regulations . The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the IT units :-
(a) The IT units shall be granted exemption from the provisions of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act 1958 relating to the hours of business and weekly closure by issuing notification under the Act . Women workers shall also be allowed to work 24 hours subject to the conditions fulfilled by the employers relating to women workers ' security and safety at the work place and during the transit .
(b) The hours of work for women employees working in an IT manufacturing unit shall be relaxed under the Factories Act. Accordingly for IT establishments , Women may be able to work 24 hours in such manufacturing units subject to the conditions fulfilled by the employers relating to women workers ' security and safety at the work place and during the transit .
(c) The IT units shall be added as an independent employment in the schedule of Minimum Wages Act 1948 so that the workers shall be classified separately and their wages could be fixed as per their efficiency and skill level .
(d) IT Units shall be permitted for self certification of the registers and forms as contemplated under various following Acts viz Payment of Wages Act , Minimum Wages Act , Employees State Insurance Act , Payment of Gratuity Act , Maternity Benefit Act , Equal Remuneration Act, Water & Pollution Act , Employment Exchange Act, Factories Act , Employees ' Provident Fund & Misc. Provisions Act , Contract Labour (Regulation and Abolition) Act and shall also be allowed to maintain unified register and record instead of maintenance of different registers and records under different Labour Acts .
(13) Benefit on Entry Tax . Electronics Hardware Manufacturing ( EHM ) units shall be exempted for Payment of Entry Tax for procurement of raw materials for a period of 5 years .
(14) Assistance in Marketing.-- All IT Units shall be entitled to receive 50 % subsidy on Stall Rentals for participating in designated National/ International Exhibitions /Events etc. subject to a maximum limit of Rs . 2 Lakh for International and 1 Lakh for National Events . This incentive shall be available to a unit once in a financial year .
(15) Facilties to the Untis on Expansion / Modernization . All existing IT units which shall undergo expansion/modernization of their capacity will get all the above facilities on their incremental production as " new IT units " subject to certification by a Authorized agency. In order to qualify for this incentive the additional Capital investment in expansion should be minimum 50 % of the existing capital investment subject to a minimum of Rs . 25 Lakh .
This Policy shall remain in force till the year 2019 or announcement of New Policy superseding this Policy.
[ भाग 1 3102
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 29 मई 2014
पत्र क्र. 1100 -मंडी समिति- नामनिर्देशन 14.- मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में म.प्र. कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधान सभा की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम- निर्देशन ) नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत खण्ड ( ड ) , खण्ड ( च ) , खण्ड ( ज) , खण्ड ( झ ) एवं खण्ड ( ञ ) के अंतर्गत प्रतिनिधियों के नाम - निर्देशन प्रस्ताव के अनुसार जबलपुर जिले की कृषि उपज मंडी समिति, जबलपुर, पाटन, शहपुरा ( भिटौनी ) , सिहोरा के लिये निम्न विवरण में दर्शित अनुसार नाम- निर्दिष्ट किये जाते हैं :-
नाम- निर्दिष्टती का नाम
क्र. संस्था/विभाग का नाम
मण्डी जिसके लिये नाम निर्दिष्ट किया गया है (4)
(3)
(2)
(1)
जबलपुर 1 सहकारी विपणन समिति
श्री आनंद कुमार, जयप्रकाश वार्ड , मेन रोड, पनागर. मो. नं . 9425465512 .
जबलपुर श्री सुभाष पचौरी , शाखा प्रबंधक, गोहलपुर, मो. नं. 9424779666 .
2 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.
पाटन श्री बेनी प्रसाद बबेले , शाखा प्रबंधक, पाटन, मो.नं. 9826931726 .
शहपुरा ( भिटौनी) श्री रवि प्रताप सिंह , शाखा प्रबंधक, शहपुरा, मो.नं. 9755611338
सिहोरा श्री विनोद दाहिया, शाखा प्रबंधक, सिहोरा , मो.नं. 9630536210.
जबलपुर श्री उदयभान सिंह ठाकुर, संचालक/उपाध्यक्ष, ग्राम- सिनगौरी, तह. पो. पाटन, मो. नं. 9425836805 .
3 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित.
शहपुरा ( भिटौनी) श्री जय कुमार पटैल, संचालक, ग्राम- ढ़ोडा पो . पोला, तह. मझौली, जिला जबलपुर, मो. नं. 9752277336.
सिहोरा श्री शिवनंदन तिवारी , संचालक, ग्राम - बुधुवा पो , बोरिया, तह. जिला जबलपुर , मो. नं. 9617538378 .
पाटन श्री उदयभान सिंह ठाकुर, संचालक/उपाध्यक्ष, ग्राम-सिनगौरी, तह. पो. पाटन, मो. नं. 9425836805.
जबलपुर 4 कृषि विकास विभाग
श्री एल.सी. सोनी, सहा. संचालक, कृषि, जबलपुर, मो. नं. 8984537027.
3103 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(4)
(3)
(1)
(2)
पाटन श्रीमती डा. इंदिरा त्रिपाठी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी , पाटन, मो. नं. 9425446990 .
शहपुरा (भिटौनी) श्रीमती अनिता उपाध्याय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , शहपुरा , मो . नं. 9424684927 .
सिहोरा श्री के. एस. वर्मा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी , सिहोरा, मो. नं . 9424306966 .
5 जिला पंचायत
जबलपुर श्री खिलाड़ी सिंह आर्मी, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, जबलपुर.
पाटन 6 जिला पंचायत
शहपुरा (भिटौनी) सिहोरा श्री नारायण सिंह राव साहब , सदस्य, जनपद पंचायत, पाटन श्रीमती रत्नेश पटेल, सदस्य , जिला पंचायत, जबलपुर श्रीमती प्रभा सोनी, सदस्य, जिला पंचायत, जबलपुर.
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी . ( मण्डी निर्वाचन ) जबलपुर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्रमांक सा. - 2 - मंडी निर्वा. - 14-9053 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम 2010 के अन्तर्गत डॉ. श्री मोहन यादव, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, उज्जैन दक्षिण, को जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समिति के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
क्र
मण्डी का नाम
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम
एवं पता
(3)
मण्डीअधिनियम की धारा (4) (2)
(1)
1
डॉ. श्री मोहन यादव , विधायक
धारा 11 ( 1 ) ( घ) कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर.
[भाग 1 3104
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( धारा 11 )
जबलपुर , दिनांक 17 सितम्बर 2014
क्र. 7769 - भू- अर्जन-2014 ..- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
चूंकि डुमना एयरपोर्ट का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा विमानों का आवागमन सुचारू रूप से प्रचालित है तथा विमान पत्तन विस्तारीकरण हेतु ग्राम डुमना ककरतला एवं उमरिया की निजी भूमि विमानतल को प्रदत्त अन्य विभाग की भूमि के बीच स्थित है जिसका अर्जन किया जाना आवश्यक है . एवं राजस्व विभाग एवं नगर निगम जबलपुर की भूमि का हस्तांतरण पूर्व में किया जा चुका है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
12.22
पनागर
डुमना
जबलपुर
डुमना विमानतल का विस्तारीकरण.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 7770- भू- अर्जन-2014..- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
चूंकि डुमना एयरपोर्ट का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा विमानों का आवागमन सुचारू रूप से प्रचालित है तथा विमान पत्तन विस्तारीकरण हेतु ग्राम डुमना ककरतला एवं उमरिया की निजी भूमि विमानतल को प्रदत्त अन्य विभाग की भूमि के बीच स्थित है जिसका अर्जन किया जाना आवश्यक है. एवं राजस्व विभाग एवं नगर निगम जबलपुर की भूमि का हस्तांतरण पूर्व में किया जा चुका है. अतः इस भाग 1 ]
3105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
ककरतला
3.61 पनागर
जबलपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
डुमना विमानतल का विस्तारीकरण.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , भू-अर्जन जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 18 सितम्बर 2014
क्र. 674- भू.अ.अ. - 2013-14- प्र क्र. अ-82 वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम/नगर
जिला
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)
(1)
दमोह
हटा
1.31 0.54
हिनमतपटी हरदुआ पंचम
योग .. 1.85
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण विभाग संभाग सागर.
हटा विनती डौली मार्ग पर सोनार नदी हिनमतपटी घाट पर पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा जिला दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3106
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 30 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 04- अ- 82-2013-14-15279.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस , सन् 2013 ) की धारा -11 की उपधारा -1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन धारा -11 की उपधारा ( 1 )
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हैक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
9.859
साकेत
होशंगाबाद
होशंगाबाद
एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद.
पंवारखेड़ा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- पंवारखेड़ा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परिरयोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 05- अ- 82-2013-14-15281.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा -11 की उपधारा -1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा -11 की उपधारा ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हैक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.095
ब्यावरा
होशंगाबाद होशंगाबाद
एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद.
पंवारखेड़ा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. - पंवारखेड़ा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परिरयोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( धारा 11 )
रीवा , दिनांक 1 अक्टूबर 2014
क्र. 1612 - प्रशा. - भू-अर्जन.-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2014 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदलकला वितरक नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा -11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
0.316
सतना
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना..
देवमऊ दलदल
रामपुर बाघेलान
महिदलकला वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 1614- प्रशा. - भू-अर्जन.-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदकला वितरक नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा-11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
0.331
चोरमारी
सतना
रामपुर बाघेलान
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना..
महिदलकला वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1 3108
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
रीवा, दिनांक 7 अक्टूबर 2014
क्र. 1633 - प्रका. - भू-अर्जन.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 5.895
(1) रीवा
जवा
(3) मझियारी कोठार
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. )
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1635 - प्रका. - भू-अर्जन.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 20.200
(2) जवा
(1) रीवा
(3) कोटरा कलां कोठार
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. )
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1637- प्रका. - भू-अर्जन.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 6.710
(2) जवा
(1) रीवा
(3) खटखरी कोठार
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. )
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
3109 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014
क्र. 1639 - प्रका.- भू-अर्जन.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4) 9.850
रीवा (1)
(2) जवा
(3) डोढिया भमरहन
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. )
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1641 - प्रका. - भू- अर्जन.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
8.850
(2) जवा
(1) रीवा
(3) कंचनपुर
कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. )
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1643- प्रका. - भू-अर्जन.-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(1) रीवा
17.210
(2) जवा
(3) कोलहाई पैपखार
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. )
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
[भाग 1 3110
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
क्र. 1645- प्रका.- भू-अर्जन.- 2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 13.890
(2) जवा
(1) रीवा
(3) मझगवां कोठार
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1647- प्रका. - भू- अर्जन. - 2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 3.520
(2) जवा
(3) टंगहा
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1649 - प्रका. - भू- अर्जन.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3) चौखंडा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 8.850
(1) रीवा
(2) जवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
3111
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
क्र. 1651 - प्रका. भू-अर्जन. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
12.650
जवा
रीवा
रेही कोठार
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1653- प्रका. - भू- अर्जन. - 2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
गरन कोठार
6.810
रीवा
जवा
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1655 -प्रका. - भू- अर्जन. - 2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत [भाग 1 3112
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(6) (3)
(4)
(1)
(2)
4.900
रीवा
जवा
बेनीडीह पैंपखार.
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1657 - प्रका. - भू- अर्जन. - 2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
3.210
(1) रीवा
जवा खटकरी खुर्द कोठार
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1659 - प्रका. - भू-अर्जन.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(3) बराती कोठार
(2) जवा
(4) 6.480
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
3113 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
क्र. 1661 - प्रका.- भू- अर्जन.- 2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (3)
(5)
(1)
(2)
(4)
11.220
रीवा
जवा
डोढिया चौहानन
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1663 - प्रका. - भू- अर्जन.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(2)
(3)
(6)
(4)
(1)
जवा
12.995
रीवा
बेदगवां कोठार
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1665- प्रका.- भू- अर्जन.-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने . की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन [भाग 1 3114
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014
पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
16.995
जवा
रीवा
विदौली खेरहनकी कोठार
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1667 - प्रका. - भू- अर्जन. - 2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6)
(4)
(5)
(1)
(3)
(2)
18.800
रीवा
जवा
बौना कोठार
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1669 - प्रका. - भू-अर्जन. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(5)
(6) (3)
(2)
(4)
(1)
9.355
रीवा
जवा
बघवारी कोठार
कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी.एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 26 सितम्बर 2014
क्र. 7135- जि.भू.अ. -2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि, की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
जिला- सिवनी
(क)
तहसील- सिवनी रा.नि.मं. सिवनी
(ख)
ग्राम- सीरदिवान, प.ह.नं. 104
(ग )
लगभग क्षेत्रफल-7.085 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा अशासकीय
भूमि
(2)
(1)
1.600
124/1
126
0.850
0.800
170/1 , 170/2
0.103
173/4
0.006
173/3 , 174/3 , 175/3
175/1
0.246
0.018
175/43
0.009
175/20
175/57
0.009
0.003
175/61
0.011
175/23
175/26
0.004
0.014
173/32
0.009
175/30
0.002
175/69
175/70
0.004
0.011
175/6
0.011
175/55
175/54
0.011
175/53
0.011
175/7
0.011
0.022
175/9
(2)
(1)
0.011
175/45
175/81
0.011
175/71
0.004
175/42
0.013
0.005
175/28
175/14
0.006
0.011
175/21
175/5
0.011
175/12
0.011
175/8
0.011
0.011
175/18
0.011
175/4
0.022
175/48
0.011
175/50
0.003
175/37
0.014
173/30
0.007
173/29
0.011
175/10
173/28
0.014
0.009
173/12, 174/5 , 175/36
0.009
173/19 , 174/15 , 175/47
0.013
173/31 , 174/17 , 175/73
0.010
173/35 , 174/20 , 175/78
0.041
173/6
173/20
0.014
173/10
0.021
0.009
175/36
0.072
173/9
0.092
173/8
0.009
173/11 , 174/5 , 175/33
0.013
173/27 , 174/22, 175/68
0.022
175/77
178/1
1.100
170/3, 171/1 ,
0.360
172/1, 173/1
0.300
171/2 , 172/2 , 173/11
0.072
173/13 , 174/6 , 175/37
0.027
173/14 , 174/7 , 175/3
0.380
174/3, 174/4 , 175/2
0.108
178/3
0.108
178/4 3116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(1)
(2)
0.108
178/5
0.108
178/6
0.108
178/7
0.009
173/25 , 174/20 , 175/66
योग .. 7.085
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) D. P. R. का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक हैं छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाइन में परिवर्तन हेतु.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 29 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 12 अ-82वर्ष 2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- पटेरा
(ग ) नगर/ग्राम- कुम्हारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2) 0.60
937 में से
0.11
235 में से
योग . 0.71
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- खोबा जलाशय एवं गुदरी केनाल निर्माण योजना के अर्जन में आने वाली भूमि हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 20- अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-बिजावर
(ग) ग्राम- एरोरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-196.239 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (है. में)
(1)
(2)
2/1
0.580
2/2
0.580
0.581
2/3
2/4
0.581
2.023
3/1/1 3/2/1
0.404 भाग 1 ]
3117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(2) (1)
3/2/2
0.405
0.405 3/2/3
0.162 3/3
2.024 4/1/1
0.516 4/1/2/1
4/1/2/3
0.517
2.023 5/1/1
0.607 5/1/3
1.214 5/2
5/3
0.543
0.624 5/4
1.777 6
7
2.039 25
0.198
0.841 26
1.072 27
28/1
0.145
0.134 28/2
0.203 29/1/1
0.202 29/1/2
0.809 29/2
0.809 29/3
0.057 29/4
0.809 30/1
0.507 30/2/1
0.100 30/2/2
30/3
0.607
0.405 30/4
0.534 30/5
39
0.498
0.320 40
0.354 41/1/1
41/1/2
0.153 41/1/3
0.100
0.587 41/2
0.575 42
51
0.255 52/1
0.214 52/2/1
0.054 52/2/2
0.054 52/2/3
0.053
0.054 52/2/4
52/3
0.213
0.214 52/4
(2)
(1)
53/1
0.034
0.034
53/2
53/3
0.035
53/4
0.035
0.369
54
0.769
55
56
0.105
0.040
57/1
0.995
58
0.168
59/1
0.164
59/2
0.173
59/3
0.506
60
0.364
61
0.494
115
116
0.445
0.180
117/1
0.181
117/2
0.180
117/3
117/4
0.180
0.518
118
0.308
119
0.290
120/1
0.291
120/2
120/3
0.290
120/4
0.290
0.397
120/432
0.498
121
122
0.344
0.384
123
0.810
124/1/1
0.809
124/1/2
0.540
124/2/1
0.539
124/2/2
0.540
124/2/3
124/3
3.237
124/4/1
2.599
124/4/2
2.599
2.600
124/4/3
125/1
0.184
152/2
0.185
0.182
125/3
0.031
126/1
126/2
0.031 3118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(2) (1)
0.031 126/3
0.192 128/1
0.096 128/2
0.096 128/3
0.062 129/1
0.062 129/2
0.062 129/3
2.023
0.809 131/1/2
0.810 131/1/3
0.405 131/1/4
1.481 131/2/1/1
1.481 131/2/1/2
1.481 131/2/1/3
0.837 131/3
0.270 131/4/1
0.270 131/4/2
0.269 131/4/3
2.716 132/2
2.715 132/3
0.041 134/2/1
0.041 134/2/2
0.040 134/2/3
0.040 134/2/4
0.129 135
0.246 136
0.279 137
0.098 138/1
0.103 138/2
0.098 138/3
0.100 138/4
0.098 138/5
0.101 138/6
138/7
1.199
0.252 139/2/1
0.253 139/2/2
0.253 139/2/3
0.253 139/2/4
0.013 140/1
0.013 140/2
0.013 140/3
0.013 140/4
0.170 141/1
(2)
(1)
0.170
141/2
0.170
141/3
0.170
141/4
0.016
141/5
0.170
141/2
0.170
141/3
0.170
141/4
142/1
0.379
0.378
142/2
0.378
142/3
0.378
142/4
0.405
143
0.008
144
0.197
145/1
0.196
145/2
0.196
145/3
0.196
145/4
0.016
146
0.095
147/1
0.095
147/2
0.095
147/3
0.095
147/4
0.397
149
0.555
150
0.283
151
0.340
152
0.676
153
0.785
154/1
0.159
157/1
0.060
157/2
0.060
157/3
0.060
157/4
0.094
158/1
0.099
158/2
0.099
158/3
0.100
158/4
1.214
159/1
1.314
159/2
0.809
159/3
0.810
159/4
0.809
159/5
0.709
159/6
0.709
159/7
0.809
159/8
0.809
159/9
0.405
159/10
0.405
159/11
0.809
159/12
0.809
159/14
0.405
159/15 भाग 1 ]
3119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(1)
(2)
0.405 159/16
0.405 159/17
0.405 159/18
0.809 159/19
0.202 159/20
0.607 159/21
0.405 159/23
0.405 159/24
0.203 159/25/1
0.202 159/25/2
1.214 159/26
0.809 159/27/1
0.202 159/22
2.104 159/28/1
0.701 159/28/2/1
0.702 159/28/2/2
0.702 159/28/2/3
0.517 160
0.040 161/1
0.040 161/2
0.039 161/3
0.039 161/4
162/1
0.227
0.008 162/2
0.203
0.489 164/1
164/2
0.490
0.393 163 165
0.303 166/1/1
166/1/2
0.304
0.372 167/1
0.372 167/2
170
0.950
0.257 176/1
0.257 176/2
0.485 184/1
0.486 184/2
0.577 185/1/1
185/1/2
0.577
0.578 185/1/3
185/3
0.401
0.245 185/4/1
0.246 185/4/2
0.246 185/4/3
(2)
(1)
0.052
185/5/1
0.051
185/5/2
185/5/3
0.051
0.146
185/7
0.057
171
172/1
0.680
0.405
173
0.437
174 शा.नं. 353
175
0.020
172/2
0.680
0.040
177
178
0.036
0.016
181
0.060
182/1
1.578
215
0.833
228
2.023
230/1
0.595
230/2
0.607
230/3
1.006
231/1/1
1.007
231/1/2
0.010
231/1/3
1.618
231/2
1.106
231/3
1.215
231/4
0.693
231/5
1.011
231/6
0.800
231/7/1/1/1
0.500
231/7/1/3
0.700
231/7/1/4
0.300
231/7/2
231/7/3
1.000
231/7/4
1.000
2.023
233/1/2
0.168
233/2/1
233/2/2
0.169
0.169
233/2/3
2.023
314/1/1
2.023
314/1/2
0.486
314/2
0.222
314/1/3/क
1.160
314/1/ 3/ख
1.011
314/1 /3 /ग
314/3/1
0.112 3120
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(2) (1)
0.130 314/4/1
0.129 314/4/2
0.129 314/4/3
0.222 314/5/1
0.223 314/5/2
0.223 314/5/3
0.100 314/6/1
1.614 314/6/2
314/6/3
0.410
0.695 372/1/1/1
372/1/1/2
0.954
0.374 372/1/1/3
0.364 372/1/2
372/2
1.618 376/1
0.031
0.007 376/2/1
0.007 376/2/2
0.007 376/2/3
376/2/4
0.009
0.030 376/3
0.030 376/4
0.320 377/1
0.110 377/2/1
0.110 377/2/2
0.050 377/2/3
0.050 377/2/4
0.320 377/3
0.329 377/4
0.371 378/1
0.370 378/2
0.260 379/1
0.261 379/2
0.260 379/3
0.178 380
0.259 381
0.110 382/1
382/2
0.109
0.104 383/1/1
0.104 383/1/2
0.105 383/1/3
0.105 383/1/4
0.303 384/3/1
0.304 384/3/2
0.303 384/3/3
(2)
(1)
0.152
385/1
0.152
385/1/1
0.152
385/1/2
0.152
385/2
0.118
385/2/1/1
0.118
385/2/1/2
0.118
385/2/1/3
385/2/1/4
0.051
385/2/2/क
0.493
0.789
385/ 2/2/ख
1.619
385/2/ 2 /ग
0.518
385/2/2/घ
0.091
385/4/1
0.091
385/4/2
387/1/1
2.023
2.023
387/1/2
0.414
387/1/3
1.315
387/2
0.547
387/4
0.324
387/5
0.729
387/6
387/7
0.291
0.210
387/9
387/10
0.081
0.303
387/11/1
0.304
387/11/2
0.506
387/12
1.023
388
0.032
389
0.020
390
391/1
0.305
0.275
391/2
0.276
391/3
0.016
392
0.665
393
0.101
394/2
0.145
395/1
0.146
395/2
0.231
396
397/1
0.372
397/2/1
0.101
0.101
397/2/2
0.344
398
0.263
399 भाग 1 ]
3121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(2) (1)
0.121 400
0.223 401
402/2
0.405
0.101 402/4/1
402/4/2
0.101 402/5
0.202
0.607 403
0.781 403/426
404
1.040
0.598 405
0.413 406
0.236 407/1/1
0.237 407/1/2
0.236 407/2
0.236 407/3
407/4
0.010
0.599 408/1
0.598 408/2
409/1
0.916
0.917 409/2
0.841 411
0.251 412
413/1/1
0.326
0.325 413/1/2
0.300 413/2
0.366 414/1/1/1
0.170 340
0.166 414/1/1/2
0.532 414/1/2
0.652 415
0.006 416/1
0.006 416/2
0.540 418/1
418/2
0.540
0.539 418/3
0.770 420
421/1
0.037
0.037 421/2
0.035 421/3
422/1
0.253
0.253 422/2
422/3
0.253
(2)
(1)
1.214
424/1
0.512
424/2/1
424/2/2
0.236
0.081
424/3
3/2/2
0.405
0.516
4/1/2/2
132/1
2.716
0.607
230/4
0.606
410
414/427
0.065
0.105
425/401
0.025
38/1
38/2
0.363
0.664
179
180
0.024
182/2
0.061
199/1
0.810
0.810
199/2
196.239
योग
(2 ) श्यामरी बांध के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 21 - अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-बिजावर
(ग) ग्राम- गुलाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-6.400 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
(हे. में )
क्रमांक
(2)
(1)
0.506
163/2
0.680
245/1/1 3122
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
245/1/2
0.607
0.320
245/2
0.773
336
0.263
293/2
0.044
293/3
0.138
293/4
0.219
293/5
0.121
293/6
293/7
0.235
0.154
293/8
0.044
293/9
0.040
293/10
0.223
334
0.121
335
0.368
438/1
440
0.922
0.541
442
0.081
443/2
योग .. 6.400
(2) श्यामरी बांध के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 22- अ- 82-2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- बिजावर
(ग ) ग्राम- बेरखेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.144 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
202/13/1
0.144 0.144
योग
(2 ) श्यामरी बांध के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 23 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-बिजावर
(ग ) ग्राम- बसरोई
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-59.723 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे. में)
खसरा क्रमांक
(2)
(1)
0.461
32/1
0.429
32/2
0.016
32/3
35/2/1
0.203
0.202
35/2/2
35/3
0.093
0.405
35/4
35/5
0.041
0.041
35/6
0.409
35/7/1
0.234
35/7/2
35/7/3
0.114
35//8/ 1
0.405
35/9
0.101
0.405
35/10/1
0.405
35/11
0.405
35/12
1.618
103/1/ 1 /ख
103/1/3/क
1.618
0.405
103/3
0.060
103/6
0.720
103/7
0.620
103/8
39/1
0.349 भाग 1 ]
3123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(2) (1)
39/2
0.279
0.209 39/3
40
0.226
1.028 42
0.384 44/1
44/2
0.384
0.077 45/1
0.077 45/2
0.065 47
0.024 48
0.198 49/1
0.199 49/2
51
0.101
0.486 53
54
0.454 56
0.255
0.409 58
0.368 59
0.469 60
0.607 61
0.121 64
67
0.494
0,729 68
0.040 69/2
1.124 70
0.206 71
1.028 73
0.024 74
0.040 76
0.057 79
0.611 81
0.057 84
0.077 88/1
0.700 88/2
0.693 90/1
0.100 90/2
0.113 91
93/1/1
1.000
0.405 93/4
96/1/2
0.700
0.138 96/2/1/1
0.137 96/2/1/2
96/2/2
0.275
0.210 96/3/1
96/3/2
0.210 97/1
0.090
0.147 97/2
0.020 97/3
(2)
(1)
0.326
97/4
0.203
97/5
0.225
97/6
0.215
212/1
0.215
212/2
0.050
217/1/1
0.051
217/1/2
0.101
217/2
0.304
217/3
217/4/1
2.023
2.023
217/4/2
217/4/3
2.023
2.023
217/4/4
1.071
217/4/5
1.614
217/4/6/1
0.405
217/4/6/2
217/5/1
0.011
217/5/2
0.423
217/5/3
0.335
0.202
217/6
0.202
217/7
0.141
217/8/1/1
0.142
217/8/1/2
0.203
217/8/2
217/8/3
0.283
0.617
217/9
0.072
220/1
0.072
220/2
0.040
220/3
0.103
220/4
221
0.401
0.270
223
0.328
230/1
230/2
0.202
0.721
231
232/1
0.314
232/2
0.226
0.109
232/3
0.208
232/4
233
0.170
0.470
234
0.680
235
0.192
237/1/1
237/1/2
0.192
0.191
237/1/3
237/1/4
0.192 3124
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(2) (1)
237/1/5
0.192
0.086 237/2/1
237/2/2
0.116
0.117 237/2/3
0.086 237/2/4
0.688 238/1
238/2
0.316
0.372 238/3
0.267 239
0.223 240
0.251 241
242
0.595
0.138 243
0.862 244/1/1
0.287 244/1/2
0.850 244/2
0.194 244/3
0.267 244/4
0.057 245
0.040 246/2
247/1
0.546
0.546 247/2
248/1
0.113
0.113 248/2
0.050 248/3
0.178 248/4
0.088 249/2/1
0.050 249/2/2
0.013 249/2/3
0.051 249/2/4
0.160 250/1
0.160 250/2
251/1
0.312
0.312 251/2
0.125 252/1
0.126 252/2
253
0.445
0.426 254/1
0.417 254/2
0.413 254/3
0.239 255/1
0.238 255/2
0.172 256/1
0.172 256/2
0.172 257/1
257/2
0.172 258/1
0.344
0.344 258/2
0.112 259/1
(2)
(1)
0.112
259/2
0.227
260/1
0.227
260/2
0.356
270
योग .. 59.723
(2 ) श्यामरी बांध के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 24- अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- बिजावर
(ग ) ग्राम- इमिलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-21.619 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
144
1.011
146
0.995
0.397
147
0.057
149
1.076
151
152
1.084
1.010
153/1/1
1.618
153/1/2/1
0.010
153/1/2/2
0.507
153/2
210
0.312
0.417
211
0.704
251/2
0.101
251/3
0.607
251/4
273
0.263
237
0.069
245
0.825
252
0.761 भाग 1 ]
3125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
(1)
(2)
253/1
0.672
253/2
0.247
254
0.178
256
0.947
259
1.015
261
0.611
262
0.449
265
0.530
266
0.364
267
0.271
0.845
269
270
0.142
275/1
1.092
275/2
0.061
280
0.987
299/1/1
0.567
0.067
299/1/2
0.380
299/2
299/3
0.370
योग .. 21.619
(2 ) श्यामरी बांध के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बिजावर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 7 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 4 अ- 82 - वर्ष 2013-14 - भू-अर्जन- 8232.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- बैतूल
(ग ) नगर/ग्राम- घुटीगढ़
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-61 ,
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2) 0.202
(1) 114
योग .. 0.202
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बैतूल- आठनेर मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) सहायक महाप्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सदर, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 5अ -82 - वर्ष 2013-14- भू-अर्जन-8233.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिएआवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- बैतूल
(ग) नगर/ग्राम- बडोरा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-33,
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1) 212/2
(2) 0.020 योग .. 0.020
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बैतूल- आठनेर मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) सहायक महाप्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सदर, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3126
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक17 अक्टूबर 2014
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
आदेश
जबलपुर, दिनांक 26 अगस्त 2014
क्र. बी-4222- दो-3-1-36- भाग पांच. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पदोन्नति डिप्टी रजिस्ट्रार के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 10000-325-15,200/- ( पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 15600- 39100+ग्रेड पे रु. 6600 ) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप , से आगामी आदेश पर्यन्त कालम नं . 3 में उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती है:-
क्र. नाम एवं स्थान
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान
(3) (2)
(1)
1
खण्डपीठ, ग्वालियर श्री आर. के. शर्मा, खण्डपीठ इन्दौर.
2
खण्डपीठ इन्दौर श्रीमती रिया त्रिपाठी, खण्डपीठ इन्दौर.
3
मुख्यपीठ जबलपुर श्री मुकेश द्विवेदी, मुख्यपीठ जबलपुर.
Jabalpur , the 26th September 2014 No. A- 3671 - II - 15-50-87 -Pt . - VI .-Pursuant to the order dated 13th August 2012 passed in the matter of Shramik Adivasi Sangthan Vs , State of M.P. & others SLP to Appeal Civil No. 15115-2011 directing constitution of District Level Grievance Redressal Authority for District Betul , Harda & Khandwa & in view of the Notification of the State Government , Department's of Home No. 21-225-2011 - B ( 1 ) -II , dated 29th August 2012 Hon'ble the Chief Justice hereby nominates . Chairperson of District Level Grievance Authority, Harda as under:-
Name of Retired S.No. Name of District
District Judge/Additional District Judge (3)
(1) (2)
1 Harda
Shri Jaswant Singh Kshatriya , Retd, District Judge, House No. 940 , Scheme No. 114 , Part 1 , Near Power House , Vijay Nagar, Indore (M.P. ) 452010. (Mob . No. 9425611811 , 9425069786) .
By order and in the Name of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 23 अगस्त 2014
क्र. B -4163-दो- 2-38-2011.- श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 2 से दिनांक 13 जून 2014 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए ) 19-03-21 - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-21- ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 15 मई 2014 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. B -4165- दो- 3-44-2013.- श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 19 अगस्त 2014 से दिनांक 6 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 अगस्त 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 7 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D -4791-दो-3-51-2003.-श्री के. सी. गर्ग, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 28 जुलाई 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गर्ग , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गर्ग उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-4793- दो - 3-51-2003 .- श्री के. सी . गर्ग , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 19 अप्रैल 2014 का एवं दिनांक 3 से 4 जुलाई 2014 तक कुल तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गर्ग , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. गर्ग उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014
क्र. B -4175-दो - 2-33-2010.- श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 3 से 5 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
3127 क्र. B -4178- दो -2-17-2012.- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 30 जुलाई 2014 से दिनांक 2 अगस्त 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 जुलाई 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन . व्ही. कौर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B -4180- दो - 2-25-2012 .- श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 9 से 13 जून 2014 तक पांच दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 से 17 जून 2014 तक चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D -4809- दो - 2-22-2012.- श्री ए. एस . तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 14 से 18 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
3128
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एस. तोमर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र . D -4811-दो-3-44-2013. श्रीमती पी . रायजादा, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 30 जून 2014 से 8 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पी . रायजादा, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पी . रायजादा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-5116-दो- 2-41-2014 .- श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को दिनांक 10 से 11 जुलाई 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. पी. कुलकर्णी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
क्र. C- 5118-दो-2-25-2014.- श्री इकबाल अहमद , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 28 जुलाई 2014 से 2 अगस्त 2014 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जुलाई 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल अहमद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री इकबाल अहमद उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-5120-दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 18 से 27 जून 2014 तक दस दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. C- 5122-दो-2-32-2010 .- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 2 से 4 जुलाई 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
भाग 1 ]
3129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
जबलपुर, दिनांक 20 अगस्त 2014
क्र. 1007- गोपनीय- 2014- II - 2-33-57-(Pt. - 11 ) .-- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, दिनांक 1 सितम्बर 2014 से पदस्थ करता है :-
सारणी
अधिकारी का नाम
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3) (2)
(1)
1 कुमारी भारती बघेल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर की हैसियत से श्री राम प्रकाश वर्मा के स्थान पर .
जबलपुर, दिनांक 29/30 सितम्बर 2014 क्र. 1145-गोपनीय- 2014- II- 2-33-57-(Pt. - 11) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3) (2)
(1)
1 श्री ऋषभ कुमार सिंघई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय पर.
जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014
क्र. 1025 -Confdl. - 2014- दो- 2-21-63-(Part. - VI) .-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale ) रुपये 70290-1540- 76450/- में नियुक्त करता है : -
सारणी
क्र.
नाम तथा
रिक्त पद के संदर्भ में पदनाम
टिप्पणी
सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक
(2)
(4)
(3)
(1)
रिक्त पद पर
1-7-2014
1 श्री अखिलेश पण्ड्या , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , भोपाल.
1-7-2014
2 श्री श्रीराम शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.
श्री अखिलेश पण्ड्या, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति परनियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
क्र. 1027 - गोपनीय- 2014-दो-2-1-2014-( भाग- बी ).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
अधिकारी का नाम
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3) (2)
(1)
अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से.
1 श्री अजय प्रकाश मिश्र, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश , सी. बी. आई. , जबलपुर.
[ भाग 1 3130
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
जबलपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र. 1148 - गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 26-10-95 , अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीसअ ( एक) , दिनांक 7-5-99 तथा क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4-5-2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-
सारणी
सत्र खण्ड
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
नाम
कहां से
क्र.
कहां को
का नाम
(6)
विशेष न्यायालय का नाम (7) (3)
(4)
(2)
(5)
(1)
कटनी
कटनी कटनी
मण्डलेश्वर
1 श्री कृष्ण गोपाल सुरेका
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती राधा सोनकर के स्थान पर.
टिप्पणी.- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, मण्डलेश्वर का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .