मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 44]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2014- कार्तिक 9 , शक 1936
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम ,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 15-12-2013 - सात - शाखा -6 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावें :-
3191
अनुसूची
जिला : दतिया तहसील : इन्दरगढ़
अधिकार अभिलेख तैयार करने क्र. ग्राम का नाम एवं
प. ह. नं.
के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)
(3)
(1)
नवीन ग्राम
1 मूल ग्राम
सुनारी
अधीक्षक, भू- अभिलेख, ( नियमित ) जिला दतिया.
01 सुनारी फैक्ट्री
प.ह.नं. 38 02 नवीन ग्राम- मेहदोरा
प.ह.नं. 38
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014 3192
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 15-12-2013- सात- शा-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-12-2013- सात- शा . 6 दिनांक 16 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. रजक, उपसचिव.
Bhopal , the 16th October 2014
No. F. 15-12-2013 - VII- Sec . 6. In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof :-
SCHEDULE
District : Datia Tahsil : Indargardh
S. Name of original
No.
village
Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(3)
(2)
(1)
New
1 Org.
Village Villages
Superintendent of Land Records , (permanent) 01- Sunari District Datia .
Sunari
P. H. No.38 Factory. 02-Mehdora P. H. No.38
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
S. K. RAJAK , Dy . Secy .
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 15-25-2013 - सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्र. 20, सन् 1959 ) की धारा 108 ( 2 ) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिये कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :-
अनुसूची
जिला : आगर मालवा तहसील : आगर
ग्राम का नाम एवं
क्र.
प.ह.नं.
(1)
(2)
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)
1. 01. मूल ग्राम- हड़ाई
अधीक्षक, भू- अभिलेख, ( नियमित ) जिला आगर 02. नवीन ग्राम- कबीर खेड़ा
मालवा.
प.ह.नं. 013 .
(2)
(3)
(1)
2. 01. मूल ग्राम-पालड़ा
02. नवीन ग्राम- खेड़ा सुल्तानपुरा
03. नवीन ग्राम- बूढ़ा डूंगर
प.ह.नं. 022.
3. 01. मूल ग्राम- फतेहपुर मेढ़की
02. नवीन ग्राम- मानाखेरी प.ह.नं. 028 .
4. 01. मूल ग्राम- बाजना 02. नवीन ग्राम- बाजना का खेड़ा प.ह.नं. 028 .
5. 01. मूल ग्राम- बरखेड़ी बडौद 02. नवीन ग्राम- बरखेड़ी खुर्द प.ह.नं. 09.
6. 01. मूल ग्राम- खेड़ा नरेला 02. नवीन ग्राम- खेड़ा चौहान प.ह.नं. 014.
जिला : आगर मालवा तहसील : सुसनेर
अधीक्षक, भू- अभिलेख , 1. 01. मूल ग्राम- सोयतखुर्द
(नियमित) जिला आगर 02. नवीन ग्राम- अमानपुरा
मालवा.
03. नवीन ग्राम-विकपुरा
प.ह.नं. 011 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. रजक, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2014
पृ. क्र. एफ. 15-25-2013 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-25-2013- सात-6 दिनांक 28 अक्टूबर 2014का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. रजक, उपसचिव.
Bhopal , the 28th October 2014
F. No. 15-25-2013-Seven-6.-In exercise of the powers vested under Section 108 (2) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:-
भाग 1 ]
3193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
SCHEDULE
District : Agar Malwa Tahsil : Agar
S. No. Name of original village
Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(3)
(2)
(1)
1. 01. Org . Vill .-Hadic Superintendent of Land 02. New Vill .- Kabir Kheda Records ( Regular) , P.H.No.- 13 .
District-Agar Malwa .
2. 01. Org . Vill .-Palda
02. New Vill .-Kheda Sultanpura 03. New Vill .-Buda Dugar P.H.No.-22 .
3. 01. Org. Vill.-Phatehpur Mendki 02. New Vill . Manakheri
P.H.No.-28 .
4. 01. Org . Vill .-Bajana
02. New Vill .-Bajna ka kheda P.H.No.-28 .
5. 01. Org. Vill . Barkhedi Barod 02. New Vill.-Barkhedi Khurd P.H.No.-09 .
6. 01. Org . Vill .-Kheda Narola 02. New Vill .-Kheda Chohan P.H.No.-14.
Tahsil : Susner
District : Agar Malwa 1. 01. Org . Vill . Soyat Khurd Superintendent of Land 02. New Vill .- Amanpura Records (Regular) ,
District Agar Malwa .
03. New Vill.-Bikpura
P.H.No.-011 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. K. RAJAK , Dy . Secy .
भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 15-1-2014- सात शाखा-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्र. 20, सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित समामेलित राजस्व ग्राम के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-
अनुसूची
दमोह
जिला : दमोह तहसील :
क्रमांक ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (1)
(2)
(3)
अधीक्षक, भू- अभिलेख, ( भू- प्रबंधन ) जिला दमोह.
1. कलेक्टर दमोह के प्रकरण क्रमांक 1-अ/3 वर्ष 2006-07 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2007 द्वारा पटवारी हल्का क्रमांक 19/71 का ग्राम कुलुआ उर्फ मारूताल और उसमें समामेलित ग्राम राजनगर रैयतवारी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. रजक, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 15-1-2014- सात शा.-6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-1-2014- सात- शा . 6 दिनांक 31 अक्टूबर 2014का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. रजक, उपसचिव.
Bhopal , the 30th October 2014
No. F. 15-1-2014 - VII- Sec . 6. In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the amalgamated revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3 ) thereof :-
SCHEDULE
District : Damoh Tahsil : Damoh
S.
Designation of the officer No.
Name of original village
authorised to prepare record of rights
(3)
(2)
(1)
Superintendent of Land Records , Bhu - Prabandhan) District Damoh .
1 Amalgamated revenue village Kulua urf Marutal and village Rajnagar Raiyatwari ofPatwari Halka No. 19/71 vide order No. 1 - A/ 3 /2006-07 dated 5-6-2007 of the Collector.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
S. K. RAJAK , Dy . Secy .
3194
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2014
फा. क्र. 1 ( बी ) -08-2014 - इक्कीस - ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री रामप्रकाश सिंह तोमर, अधिवक्ता, जिला मुरैना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला मुरैना सत्र खण्ड के जिला मुरैना राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 ( बी) -08-2014 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मदनलाल अग्रवाल अधिवक्ता, जिला मुरैना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला मुरैना सत्र खण्ड के जिला मुरैना राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 ( बी ) -08-2014- इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रामनिवास सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री रूप सिंह तोमर अधिवक्ता, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला मुरैना सत्र खण्ड के जिला मुरैना राजस्व जिले की तहसील अम्बाह के लिये एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 ( बी) -08-2014- इक्कीस- ब( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रमेश कुमार वर्मा पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल वर्मा अधिवक्ता, तहसील सबलगढ़ , जिला मुरैना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला मुरैना सत्र खण्ड के जिला मुरैना राजस्व जिले की तहसील सबलगढ़ के लिये एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 (बी ) -08-2014 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री रामभजन सिंह पाल पुत्र स्व. श्री हरी सिंह पाल अधिवक्ता, जिला मुरैना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला मुरैना सत्र खण्ड के जिला मुरैना राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2014
फा. क्र. 1 (अ ) 3-03 - इक्कीस- ब (दो) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अगस्त, 2013 द्वारा महाअधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में नियुक्त श्री स्वपनिल गांगुली, उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 8 अगस्त 2014 से 7 अगस्त 2015 तक एतद्वारा वृद्धि करता है.
फा. क्र. 1 ( बी) -229-2014 - इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री परमानंद वरवनिया पुत्र श्री गोवर्धनलालजी वरवनिया अधिवक्ता, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला उज्जैन सत्र खण्ड तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2014
फा. क्र. 1 ( बी) -9-2014 - इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री अभय दुबे पुत्र श्री रमेशचन्द्र दुबे अधिवक्ता, जिला खण्डवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला खण्डवा सत्र खण्ड खण्डवा राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला खण्डवा नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 ( बी ) -9-2014 - इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रामसेवक वर्मा पुत्र श्री मिठ्ठूलाल वर्मा अधिवक्ता, जिला खण्डवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला खण्डवा सत्र खण्ड खण्डवा राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला खण्डवा नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
3195
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
फा. क्र. 1 (बी) -9-2014- इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री बाबूलाल मण्डलोई पुत्र स्व. श्री चैतराम मण्डलोई अधिवक्ता, जिला खण्डवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला खण्डवा सत्र खण्ड खण्डवा राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला खण्डवा नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2014
फा. क्र. 17 ( ई) 165-2014- इक्कीस- ब (दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 26 जून 1992 द्वारा मुख्यालय , जबलपुर जिला जबलपुर में नियुक्त नोटरी , श्री बाबूलाल मिश्र का दिनांक 16 दिसम्बर 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप , उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.
फा. क्र. 17 (ई ) 166-2014 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 24 फरवरी 1998 द्वारा तहसील, बैहर जिला बालाघाट में नियुक्त नोटरी , श्री लिलार सिंह ठाकुर का दिनांक 14 फरवरी 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप , उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. खेर, उपसचिव.
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2014
क्र. एफ. 2-99-2011-1- पचपन. राज्य शासन, एतद्वारा , डॉ. एस. एस. मिश्रा , प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय , सागर को परीक्षा नियंत्रक, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के पद पर इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है.
2. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें कुलपति, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा पृथक् से जारी की जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 22 सितम्बर 2014
क्र. 2771.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, सन् 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील इन्दौर जिला इन्दौर के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(2) तेलियाखेड़ी पटवारी हल्का नंबर 35 (1) ग्राम पेड़मी, पटवारी हल्का नम्बर 35 एवं पृथक् किया गया क्षेत्रफल 263.067 हेक्टेयर
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर , दिनांक 10 अक्टूबर 2014
क्र.-भू- अभि.- 2014-1570.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20 , सन् 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1) ग्राम बोरगांवखुर्द,
(2) ग्राम गारबर्डी, ह. नं. 09 ग्राम भोलाना, ह. नं. 09 402.63 हेक्टर ग्राम बिरोदा,
ह. नं . 01 ह. नं. 01 , 605.54 हेक्टर
जे. पी. आईरिन सिंथिया, कलेक्टर.
3196
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
कार्यालय , कलेक्टर जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 27 सितम्बर 2014
क्र. 1823.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , सन् 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील बेगमगंज , जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)
मूल ग्राम-सुनवाह प. ह. नं. 55
(2) गोरखी, प. ह. नं. 55 सुनवाह का कुल क्षेत्रफल-576.001
विभाजन पश्चात्:- सुनवाह का कुल क्षेत्रफल-281.779 गोरखी का कुल क्षेत्रफल-294.222
क्र. 1824.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, सन् 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम के तहसील उदयपुरा , जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(2) बूढ़ा प. ह. नं. 69 (1) मूल ग्राम- पड़रई, प. ह. नं. 69
पड़रई का कुल क्षेत्रफल -866.288
विभाजन पश्चात्: - पड़रई का कुल क्षेत्रफल -442.924 बूढ़ा का कुल क्षेत्रफल -423.364
क्र. 1826.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , सन् 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील बाड़ी, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर भू-भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)
(2) सिलगैना टोला, प. ह. नं. 29 मूल ग्राम-गाजीखेड़ी, प. ह. नं. 29 गाजीखेड़ी का कुल क्षेत्रफल-653.279 विभाजन पश्चात् : - गाजीखेड़ी का कुल क्षेत्रफल -337.683 सिलगैना टोला का कुल क्षेत्रफल -315.596
क्र. 1827.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, सन् 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील रायसेन , जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1) मूल ग्राम-मुशकाबाद,
(2) शक्तिटोला, प. ह. नं. 8 प. ह . नं. 8 मुशकाबाद का कुल क्षेत्रफल-370.456 विभाजन पश्चात् : - मुशकाबाद का कुल क्षेत्रफल-192.982 शक्तिटोला का कुल क्षेत्रफल-177.474
क्र. 1828.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, सन् 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील रायसेन, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
भाग 1 ]
3197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)
मूल ग्राम-शाहपुर,
(2) मोदाटोला, प. ह. नं . 13 प. ह. नं. 13
शाहपुर का कुल क्षेत्रफल -1626.429
विभाजन पश्चात्:-
शाहपुर का कुल क्षेत्रफल-970.403 मादाटोला का कुल क्षेत्रफल-202.650
क्र. 1829.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , सन् 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील रायसेन, जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(2) भगवन्तपुरा प. ह. नं. 13 (1) मूल ग्राम-शाहपुर प. ह. नं. 13
शाहपुर का कुल क्षेत्रफल -1626.429 विभाजन पश्चात् : -
शाहपुर का कुल क्षेत्रफल-970.403 भगवन्तपुर का कुल क्षेत्रफल -453.376
क्र. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , सन् 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सिलवानी जिला रायसेन के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1) मूल ग्राम-कीरतपुर, प. ह. नं. 2
(2) रम्पुरा दाखली प. ह. नं. 2 कीरतपुर का कुल क्षेत्रफल -713.390 विभाजन पश्चात् :-
कीरतपुर का कुल क्षेत्रफल-369.430 रम्पुरा दाखली का कुल क्षेत्रफल-343.360
जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी मध्यप्रदेश
सिवनी , दिनांक 22 सितम्बर 2014
क्र. 7020- वित्त-1-2014.- प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये तथा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2011- वित्त-1-2014 सिवनी , दिनांक 20-9-2014 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला कार्यालय में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है. शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार रहेगा.
01. श्री जे. समीर लकरा , अतिरिक्त कलेक्टर/अति. जिला दण्डाधिकारी प्रभारी अधिकारी: -
1. भू-अर्जन शाखा
2. लायसेंस शाखा-( गन लायसेंस का नवीनीकरण ) 3. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा प्रश्नों के लिये नोडल अधिकारी.
4. माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण से संबंधित तैयारियों के लिये नोडल अधिकारी.
5. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय निर्वाचन.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
02. श्री सौरभ कुमार सुमन, अनुविभागीय अधिकारी/ दण्डाधिकारी केवलारी- प्रभारी अधिकारी : -
1. सभी अधिकारियों की दौरा डायरियों के अनुमोदन 2. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि, अवकाश स्वीकृत करना.
3. सभी तृतीय , चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्रमोन्नति/पदोन्नति, समयमान वेतनमान प्रदाय संबंधी कार्यवाही के लिये नोडल अधिकारी .
4. विभागीय जांच अधिकारी
5. सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा
6. पुरातत्व शाखा
7. खनिज शाखा
8. लोक सेवा प्रबंधक शाखा
9. ई- गर्वेनेश शाखा
10. नवाचार एवं पी. पी. पी . मोड की समस्त परियोजनाएं एवं नये प्रस्ताव के नोडल अधिकारी.
11. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
3198
03. श्री एस. सी. परस्ते, संयुक्त कलेक्टर- प्रभारी अधिकारी: ---
1. वित्त- स्थापना
2. कर्मचारी कल्याण शाखा
3. अल्प बचत शाखा
4. नजूल शाखा
5. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
04. श्रीमती आशा कुसरे, संयुक्त कलेक्टर- प्रभारी अधिकारीः- 1. भू- अभिलेख/वन राजस्व भूमि सीमा विवाद 2. आडिट शाखा
3. प्रभारी अधिकारी , सूचना के अधिकार एवं लोक सूचना अधिकारी.
4. सिटीजन चार्टर
5. जनगणना शाखा
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
05. सुश्री सुनीता खण्डाइत, डिप्टी कलेक्टर- प्रभारी अधिकारी:-
1. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/शिकायत/जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ 2. मान. मंत्री, सांसद, विधायगणों/लोकायुक्त संगठन/मानव अधिकार आयोग/अन्य आयोगों से प्राप्त पत्रों का निराकरण .
3. समाधान आन लाइन/जनसुनवाई प्रकोष्ट
4. प्रस्तुतकार, राजस्व मोहर्रिर ( कलेक्टर न्यायालय )
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
06. श्री के. सी. परते, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी सिवनी-प्रभारी अधिकारी : -
1. जिला सत्कार अधिकारी , जिला सिवनी
2. जिला जेल/नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड/सांख्यिकी शाखा 3. मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा
4. आंग्ल एवं राजस्व अभिलेखाकार
5. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
07. श्री राकेश मरकाम , डिप्टी कलेक्टर- प्रभारी अधिकारी:-
1. प्रभारी परियोजना अधिकारी , जिला शहरी विकास अभिकरण सिवनी.
2. सहायक अधीक्षक राजस्व शाखा
3. वरिष्ठ लिपिक शाखा
4. सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी , स्थानीय निर्वाचन 5. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत समस्त कार्य, जिला चिकित्सालय की समस्त व्यवस्थाओं के लिये नोडल अधिकारी.
6. राज्य परिवहन निगम के बस स्टैण्ड की समस्त व्यवस्थाओं के लिये नोडल अधिकारी .
7. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे : - क्र. अधिकारी का नाम
5. अधिक अन्न उपजाओं शाखा/सिविल सूट
प्रथम लिंक आफीसर द्वितीय लिंक आफीसर 1 श्री जे . समीर लकरा
6. नाजरात शाखा
श्री सौरभ कुमार सुमन श्री एस. सी. परस्ते
श्री के. सी. परते
श्री राकेश मरकाम
2 श्री सौरभ कुमार सुमन
7. खाद्य शाखा
3
श्री एस. सी. परस्ते
8. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
सुश्री सुनीता खण्डाइत
श्रीमती आशा कुसरे
श्री एस . सी. परस्ते सुश्री सुनीता खण्डाइत 4 श्रीमती आशा कुसरे
श्रीमती आशा कुसरे
श्री राकेश मरकाम
5 सुश्री सुनीता खण्डाइत
श्री राकेश मरकाम
श्री के. सी. परते
6
सुश्री लता पाठक
06. सुश्री लता पाठक, अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी सिवनी ग्रामीण-प्रभारी अधिकारी-
श्री राकेश मरकाम 7 श्री के. सी. परते
1. राजस्व लेखापाल शाखा/राहत शाखा
सुश्री लता पाठक
8
श्री राकेश मरकाम
2. प्रपत्र एवं लेखन सामग्री शाखा
3. प्रेषक एवं मुद्रण शाखा
4. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
सुश्री सुनीता खण्डाइत श्री के. सी. परते
भरत यादव
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
भाग 1 ]
3199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
कार्यालय, कलेक्टर ( खनिज शाखा ) , जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश
मंदसौर, दिनांक 10 अक्टूबर 2014
क्र. 3-278-93-12- खनिज एम. एल. खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 59 के उपनियम 1 ( बी ) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निम्न क्षेत्र जिसके पूर्व में स्वीकृत खनि पट्टे का विवरण नीचे दिया गया है , इस हेतु अधीन सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाश के 30 दिवस बाद से या उस दिन अवकाश होने की दशा में दूसरे दिन कार्यालयीन समय में, खनि रियायल के आवेदन - पत्र स्वीकार किये जावेंगे :-
क्षेत्र एवं पूर्व में स्वीकृत खनिज पट्टे का ब्यौरा
शैल
1. खनिज का नाम
2. स्वीकृत क्षेत्र का विवरण ग्राम कनघट्टी तहसील मल्लाहगढ़ जिला मंदसौर.
रकबा
सर्वे नं.
1585/1 Meen 1 में से 7.00 है .
2095 में से
13.00 है.
2115 में से
20.00 है.
2123/1 Meen 1 में से 8.00 है. 48.00 है.
कुल
3. स्वीकृति खनि पट्टेदार श्री रमेशचंद्र, हेमकुमार पिता काशीराम निवासी पिपलियामण्डी, तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर.
4. अन्य विवरण
म. प्र . शासन खनिज साधन विभाग के आदेश एफ 3-13/05/12-1 , दिनांक 2-4-2012 द्वारा ग्राम कनघट्टी में स्वीकृत खनिपट्टा, पट्टेदार श्री रमेशचंद्र, हेमकुमार के नाम से 20 वर्ष हेतु रकबा 24.90 है. नवीनीकरण स्वीकृत किया गया है . स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र में से ऊपर वर्णित कण्डिका 2 में दर्शाया गया रकबा खनिज पट्टे क्षेत्र में कम किया है. अतएव खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 के अंतर्गत उल्लेखित क्षेत्र 48.00 है . को खनि रियायत के आवेदनों हेतु एतद्वारा खुला घोषित किया जाता है.
संजीव सिंह , कलेक्टर.
आर. सी. वी. पी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. 6874-2862-अका-विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र - न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
पदनाम क्रमांक
(3) (2)
(1)
रीवा संभाग
उप पुलिस अधीक्षक 1 कु. पिंकी जीवनानी
क्र. 6872-2883- अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2014 को प्रश्न-पत्र प्रक्रिया तथा लेखा तृतीय ( सहायक वन संरक्षकों के लिए पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
पदनाम क्रमांक
(3) (1)
(2)
होशंगाबाद संभाग
वन क्षेत्रपाल 1 सुश्री मीना कुमारी मिश्रा
रीवा संभाग
2 श्री ओ. पी. सिंह बघेल सहायक वन संरक्षक
इंदौर संभाग
वन क्षेत्रपाल 3 श्री शरद चन्द्र दुबे
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल 4 कु. तुष्टि सिंह चौहान
वन क्षेत्रपाल 5 कु. विद्या गिनारे
वन क्षेत्रपाल 6 श्री राजकुमार अहिरवार
वन क्षेत्रपाल 7 श्री अनिल कुमार नेती
वन क्षेत्रपाल 8 श्री संतोष मर्सकोले 3200
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
क्र. 6869-2789-अका-विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 23-7-2014 को प्रश्नपत्र कार्यालय संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(3) (2)
(1)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 कु. अंजू अहिरवार
कराधान सहायक 2 श्री नरेन्द्र कुमार कोरी
3 श्रीमती नीतू दीवान गुबरेले सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
वाणिज्यिक कर अधिकारी 4 कु. सिम्मी जैन
वाणिज्यिक कर अधिकारी 5 श्रीमती निशांकी सिंघई
वाणिज्यिक कर अधिकारी 6 श्री कुमार अभिषेक खरे
इंदौर संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी 7 श्री विमलेश राठौर
8 श्री विवेक कुमार शर्मा
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
9 श्रीव राधेश्याम सोलंकी
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
10 कु. तनूजा मालवीय
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
11 श्री अशोक कुमार गौतम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 सुश्री सविता मकवाना
कराधान सहायक 13 श्री महेश बघेल
कराधान सहायक 14 कु. मधुबाला कश्यप
वाणिज्यिक कर अधिकारी 15 श्री कुम्भकरण मौर्य
16 कु. चित्रांशी डामोर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
जबलपुर संभाग
17 श्री संतोष कुमार बघेल सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी .
18 श्री रामानन्द मेश्राम
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
19 डॉ. आलोक मिश्रा
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
20 श्री दिनेश सिंह तौमर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
21 श्री रामवीर सिंह राजपूत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी .
(2)
(3) (1)
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
कराधान सहायक 1 श्री सुनील सैनी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 कु. सायमा फातमा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 3 कु. आकांक्षा सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 सुश्री मनीषा वर्मा
5 कु. पूनम परिहार
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
6 श्री मुकुल कुमार गुप्ता
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
कराधान सहायक 7 श्री अवनीन्द्र सिंह भदौरिया
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 8 श्रीमती अंजली मिश्रा
इंदौर संभाग
9 श्रीमती आस्था द्विवेदी
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
सहायक वाणिज्यिक कर 10 श्री हेमन्त खरे
अधिकारी.
वाणिज्यिक कर अधिकारी 11 कु. प्रियम् माहेश्वरी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव
सहायक वाणिज्यिक कर 13 डॉ. दीप्ति गुप्ता
अधिकारी.
14 श्री कमलेश पाटीदार
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 समिता मुराड़िया
जबलपुर संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 16 श्रीमती प्रियंका सोहगौरा
कराधान सहायक 17 श्री हरीश चौरसिया
कराधान सहायक 18 श्री जीतेन्द्र विश्वकर्मा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 19 श्री लालविनोद प्रताप सिंह
सहायक वाणिज्यिक कर 20 श्री शैवाल सिंह
अधिकारी.
वाणिज्यिक कर अधिकारी 21 श्री प्रकाश सिंह बघेल
वाणिज्यिक कर अधिकारी 22 कु. शीतल मिश्रा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 23 सुश्री आरती यादव
कराधान सहायक 24 कु. सुलेखा नामदेव
25 श्री राम भदौरिया
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 26 श्री अरविन्द भदकारिया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भाग 1 ]
3201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश-462011
आदेश
भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-245-10-तीन- 131.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् गुढ़ , जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती अनीता विश्वकर्मा अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) तक, श्रीमती अनीता विश्वकर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र ( परिशिष्ट- 36 ) दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती अनीता विश्वकर्मा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती अनीता विश्वकर्मा को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्रीमती अनीता विश्वकर्मा से जबाव ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती अनीता विश्वकर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अतः श्रीमती अनीता विश्वकर्मा को दिनांक 28 अक्टूबर 2011 तक अपना जवाब/ अभ्यावेतन प्रस्तुत करना था. किन्तु श्रीमती अनीता विश्वकर्मा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती अनीता विश्वकर्मा को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती अनीता विश्वकर्मा आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती अनीता विश्वकर्मा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती अनीता विश्वकर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद गुढ़ , जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
3202
आदेश
भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-245-10- तीन- 132.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् गुढ़ , जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती साधना सोनी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सावर्जनिक अवकाश होने के कारण ) तक, श्रीमती साधना सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र ( परिशिष्ट -36) दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती साधना सोनी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती साधना सोनी को आयोग द्वारा
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 21 सितम्बर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्रीमती साधना सोनी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा .
अभ्यर्थी श्रीमती साधना सोनी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती साधना सोनी को दिनांक 27 अक्टूबर 2011 तक अपना जवाब/ अभ्यावेतन प्रस्तुत करना था . किन्तु श्रीमती साधना सोनी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. " आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती साधना सोनी को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती साधना सोनी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती साधना सोनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती साधना सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् गुढ़ , जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
3203 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
छतरपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2014
क्र. 34- स्था.निर्वा.- मण्डी- 137-2014.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम-2010 के अन्तर्गत छतरपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं :-
क्र.
मण्डी का नाम
मण्डी अधिनियम की धारा
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(2)
(1)
(4)
(3)
1
मण्डी अधिनियम की धारा कृषि उपज मण्डी समिति 179 राजनगर
11 (1 ) (घ)
श्री रामविशाल शर्मा पिता श्री विन्द्रावन शर्मा, निवासी गंज ग्राम व पोस्ट गंज तहसील राजनगर, जिला छतरपुर.
मसूद अख्तर ,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 30 सितम्बर 2014
क्र.- सा.- 2- मंडी निर्वा.-14.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर जिला उज्जैन मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम 2010 के अन्तर्गत डॉ. श्री मोहन यादव, विधायक, विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण , को जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समिति के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-
मण्डी अधिनियम की धारा क्र.
मण्डीका नाम
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(2)
(3)
(4) (1)
धारा 11 ( 1 ) ( घ)
डॉ. श्री मोहन यादव , विधायक
1 कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 15 अक्टूबर 2014
क्र.-सा. - 2- मंडी निर्वा.-2014-9362 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर जिला उज्जैन मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम 2010 के अन्तर्गत श्री सतीश राजवानी 87 , आजाद नगर, देवास रोड, उज्जैन को जिले के निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समिति के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-
मण्डी अधिनियम की धारा मण्डी का नाम
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(2)
(3)
(4) क्र. (1)
1
धारा 11 ( 1 ) ( घ) कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन श्री सतीश राजवानी 87, आजाद नगर, देवास रोड, उज्जैन.
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर.
3204
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
कार्यालय, कलेक्टर, भू- अभिलेख, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश (दूरभाष व फेक्स क्रमांक 07325-254022 - ई -मेल [email protected])
बुरहानपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2014
क्र. भू- अभि - 2014-1568.- निम्न अनुसूची में अंकित जिले की तहसील बुरहानपुर मूल राजस्व ग्राम एवं उनके मजरे - टोलों का पृथक्- पृथक् अधिकार अभिलेख , नक्शा एवं अनुसांगिक अभिलेख तैयार कर लिये गये है :-
अनुसूची
प.ह.न.
ग्राम का नाम
क्र. तहसील का नाम
कुल खातों की गैर खाते
जन संख्या खाता+ आबादी
निर्धारित भू-राजस्व
का क्षेत्रफल
योग क्षेत्रफल कुल
कुल
खसरा
नम्बर का
बन्दो. बस्त नम्बर
संख्या
मूल राजस्व ग्राम एवं नवीन राजस्व ग्राम
(6) (7) (2) (3)
(5)
(1)
(4)
मूल राजस्व ग्राम 394
149
बुरहानपुर बेरगांवखुर्द 09
01
132
149क नवीन राजस्व ग्राम गारबर्डी 09
02 बुरहानपुर
मूल राजस्व ग्राम 1163
बुरहानपुर बिरोदा 01 143
03
01 143क नवीन राजस्व ग्राम 178 420
भोलाना
04 बुरहानपुर
( हेक्टर ) ( हेक्टर )
क्षेत्रफल (हेक्टर)
(12) (13) ( 8 ) ( 9 )
(11 )
(10)
3670 534.12 181.94 716.06
644
2932.28 परि.भू.रा. 161708.72
822.78
750 214.50 188.13 402.63
274
4399 1543.99 280.67 1824.66 6266.51
2377
384.79
935 221.06 384.48 605.54
जे. पी. आईरिन सिंथिया, कलेक्टर.
कार्यालय , मुख्य अभियन्ता ( विद्युत् सुरक्षा ) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक, मध्यप्रदेश शासन क- खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल ( मध्यप्रदेश )
भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2014
आदेश
क्र. अ.मं. - विठे- निरस्ती- 2014-15-1796- मु.अ.-मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल ( विद्युत्) विनियम , 1960 के निम्न प्रकार से विनियमों का पालन न करने के फलस्वरूप विद्युत् ठेकेदार अनुत्रप्तियाँ निरस्त हुयीं हैं जिनकी सूचियां संलग्न हैं :-
01. विनियम 26 ( 2 ) के तहत् पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से 6 माह में दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति न किये जाने के कारण विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक ( 1 ) वि. ठे. संख्या 136.
02. विनियम , 29 के तहत् दिनांक 30 जून 2014 तक आगामी वर्ष अवधि 2014-16 तक के लिये विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः दिनांक 1 जनवरी, 2014 से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक ( 2 ) वि. ठे. संख्या 102 .
03. सूची क्रमांक ( 3 ) में अंकित विद्युत् ठेकेदारों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की गई है . अनुमति के निरस्तीकरण दिनांक से कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक ( 3 ) वि. ठे. संख्या 39.
ए. के. दुबे सचिव,
म. प्र. अनुज्ञापन मण्डल ( विद्युत्) , भोपाल.
भाग 1 ]
3205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
सूची क्रमांक-एक पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के पश्चात् 6 माह तक पर्यवेक्षक की नियुक्ति न होने के कारण निरस्त अनुज्ञप्ति की सूची
विद्युत् ठेके. का नाम/पता
(2)
क्रमांक (1)
1. श्री जियालाल साहू, प्रो. शिवशंकर इले. मेन रोड़, बिलौजी बैढन , जिला- सीधी (म.प्र.)
2. श्री सुशील कुमार रघुवंशी आत्मज श्री दिनेश सिंह रघुवंशी, ग्राम-आनन्तपुर , पोस्ट-पचावली, तहसील -कोलारस , जिला- शिवपुरी (म.प्र. ) 3. श्री बद्रीप्रसाद केवट आ. स्व. श्री छिदामीलाल केवट 305/1 , स्टेट बैंक कॉलोनी, उखरी रोड़, पावर हाउस के बाजू में, जबलपुर (म.प्र.) 482002 4. श्री गिरीश शर्मा आ. श्री रूपनारायण शर्मा, म.नं. 102, डायमण्ड ट्रेड सेन्टर, न्यू पलासिया - इन्दौर (म.प्र. ) 5. श्री अरूण प्रतापसिंह परिहार , शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर , र्वा. नं. 3 , कोठी कम्पाउण्ड, रीवा (म.प्र. ) 6. श्री संजीव वर्मा पिता श्री एम. पी. वर्मा, एन -46 , अनूप नगर, इन्दौर (म.प्र.) 7. श्रीमती फरूक नईम सिद्धीकी, प्रो. सुपर लाईट डेकोरेटर्स, 36, लाला लाजपत राय कॉलोनी, रायसेन रोड़, भोपाल (म.प्र. ) 8. श्री ऋषिकान्त शुक्ला, 32, सुन्दर नगर, पो. ऑ. पिपलानी , रायसेन रोड़, भोपाल (म.प्र.)
9. श्री ओमप्रकाश विश्वकर्मा आ. श्री नन्द किशोर विश्वकर्मा, खोखराकला, तह. कालापानी, जिला शाजापुर (म.प्र. ) 10. श्री दीपक सिंह तोमर आ. श्री हीरासिंह तोमर, पेरसा चौराहा, अम्बाह, जिला- मुरैना (म.प्र. ) 11. मेसर्स के.ई.सी. इन्टरनेशनल लिमि. , 7thफ्लोर इनफिनिटी टॉवर-बी, डीएलएफ सिटी, फेस-2 nd , सेक्टर -25 , गुड़गॉव (हरियाणा) 122022
12. श्री सचिन चिंचालकर, मेसर्स कासमिक फेब्रिकेटर एण्ड कन्स्ट्रक्शन, 16 जति कॉलोनी, रामबाग , इन्दौर (म.प्र. ) 13. श्री गजेन्द्रसिंह राठौर, आवास कॉलोनी, जीरापुर जिला-राजगढ़ (म.प्र. )
14. श्री सत्यभान सिंह नरवरिया, ग्राम-जरपुरा , पोस्ट-सोनी, महसील- मेहगॉव, जिला-भिण्ड (म.प्र.) कार्य छोड़ने का दिनांक (3)
अनुज्ञप्तिक्रमांक (4)
12-02-2013 19/1459- "अ "
15-12-2013 33/1599- "अ "
13-12-2013 33/2071- "अ "
15-05-2012 23/2129-"अ "
31-12-2013 13/2141-"अ "
18-03-2013 23/ 2269- "अ "
31-05-2013 28/2312-"अ "
18-07-2013 28/2465- "अ "
20-09-2013 30/ 2469-"अ "
31-12-2013 01/ 2560-" अ "
01-01-2010 यूएस / 2617-"अ " 15-03-2014 23/ 2620- "अ "
31-12-2013 31/ 2690- "अ "
30-09-2013 02/ 2835- "अ " 3206
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
15. श्री देवेश कुमार पाण्डेय , मेसर्स सूर्या कन्सट्रक्शन , 45 , महावीर नगर, इन्दौर (म.प्र.)
16. श्री जय प्रकाश सिंह, प्रो. एस.के. इंजीनियर्स , लक्ष्मी मार्केट , जयंत, सिंगरौली (म.प्र.)
17. श्री अनिल श्रीवास्तव आ. श्री सुरेशचन्दद्र श्रीवास्तव,, द्वारा - सांई इन्टरप्राइजेज , 8 भगतसिंह मार्ग, नलखेड़ा, शाजापुर (म.प्र.)
18. श्री ऋषिकेश शर्मा, ए-14 , तुलसी परिसर, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.)
19 . श्री संजय सक्सेना, नेहरू कॉलोनी, सीहोर (म.प्र .)
20. श्रीविजय कुमारकुमार रखवचन्द्र ओस्तवाल, 24, क्षिप्रा कॉलोनी, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
21 . श्री आनन्द शर्मा आ. श्री शिवप्रसाद शर्मा, शेख की बगिया, नई सड़क, लश्कर ग्वालियर (म.प्र .)
22. श्री अजय कुमार पिता प्रेमचंद चोरडिया, 31, स्कीम नं. 54, ए. बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.) 23. श्री प्रदीप सिंह चौहान आ. श्री चंदन सिंह चौहान, दिग्विजय शॉपिंग कॉम्पलेक्स 2 , शॉप नं. -1 , बस स्टेण्ड के पास , रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.) 24. मेसर्स टेक्नोक्राफ्ट, 34, झोन-1 , एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 25. श्री संजय सिंह उपोरा आ. श्री शांतिलाल उपोरा , 21 , नमक मण्डी, उज्जैन (म.प्र .) 26. मेसर्स वंशिका इन्टरप्राइजेज, प्रो. ऋषि दुबे, प्रकाश नगर, पत्रोत्ता, इटारसी जिला - होशंगाबाद (म.प्र.)
27 . श्री आर. एल. सोनी आ. श्री हरप्रसाद सोनी, म.नं. व्ही1/36 , मेनिट केम्पस, भोपाल (म.प्र.) 28. श्री फईम मोहम्मद शेख, 84/सी, जिया कॉलोनी , सी-सेक्टर , करौंद, भोपाल (म.प्र.)
29 . श्रीमती शकुन्तला चौधरी , पत्निश्री रामेश्वर चौधरी, 203 , शिवाजी नगर, इन्दौर (म.प्र. ) 30 . एराइज सर्विसेस एण्ड प्रोजेक्ट, प्रो. श्री राजन मिश्रा, 319 / ए, सेक्टर -एफ, औद्योगिक क्षेत्र, सॉवेर रोड़ , इन्दौर (म.प्र. )
(4)
(3)
25-12-2013 23/2881- "अ "
15-06-2014 15/2914- "अ "
19-06-2014 30/2971-"अ "
26-03-2013 28/ 2976- "अ "
13-08-2013 29/2979- "अ "
07-06-2013 18/3002-"अ "
31-01-2014 03/3037-"अ "
10-02-2014 23/ 3043- "अ "
30-01-2014 29/ 3046- "अ "
30-04-2013 28/3076-"अ "
01-11-2013 18/ 3085- "अ "
20-12-2013 32/ 3185- "अ "
05-07-2014 28/3187- "अ "
22-08-2013 28/ 3198- "अ "
16-12-2013 23/ 3200- "अ "
27-01-2014 23/ 3211-"अ " भाग 1 ]
3207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
31. मेसर्स माँ शारदा स्ट्रक्चर्स एण्ड सप्लायर्स प्राय. लिमि. , डी-18 द्वारकापुरी, ग्वालियर (म.प्र. )
32. श्री झाडूलाल पवॉर, 10 - ए, न्यू एम आई जी, मुखर्जी नगर, देवास (म.प्र. )
33 . श्री दयाशंकर मोहनलाल व्यास, सारस्वत ब्राम्हण मोहल्ला, कुकडेश्वर, तहसील-मनासा, जिला नीमच (म.प्र. ) 34. श्री अब्दुल मुईद खान, 48 , कम्पाउण्ड जेलर साहब, पुल बोगदा, गोविन्दपुरा – भोपाल (म.प्र. )
35. श्री शरद कुमार आ. श्री रामनारायण कुमार , 4, टीचर्स कॉलोनी, महू, जिला- इन्दौर (म.प्र. ) 36. श्री अविनाश कुमार मिश्र, आ. श्री मोतीलाल मिश्र, ग्राम व पोस्ट हरददी, बाया-बीडा, जिला - रीवा (म.प्र. )
37. श्री मो. यूसुफ, अहमद अली कॉलोनी , एशबाग स्टेडियम , भोपाल (म.प्र. )
38. श्री पवन कुमार जैन, ग्राम व पोस्ट धामनिया , तहसील-जावेद, जिला - नीमच (म.प्र. )
39. श्री नीलोत्पल मिश्रा आ. श्री अंजनीकुमार मिश्रा, द्वारा -नेशनल इंजीनियरिंग कार्पोरेशन , निवासी: म.नं. 06 , बिजासन रोड़, इन्दौर (म.प्र .) 40. श्री शिवेन्द्र सिंह राठौर एमआईजी-08, शिवा नगर, छत्री रोड़, शिवपुरी (म.प्र.)
41. श्री महेश मुजाल्दा, ग्राम- घटनोरी, बाग , जिला धार (म.प्र.) 42. श्री प्रदीप उपाध्याय , निवासी-35, वीरपार्क रोड़, नीमच (म.प्र.) 43. श्री गौतमी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय . लिमि. , 6-3-1109 / ए, तीसरी मंजिल , नव भारत चेम्पर्स, सोनाजीठाड, राजभवन रोड़, हैदराबाद (आ. प्र. )
44. श्री अनिल गोयल आ. श्री एम. एल. गोयल, 70 गुदरी चौराहा , उज्जैन (म.प्र.) 45. श्री कोमल सिंह चौधरी ( तारा मेन पावर सप्लायर्स ), लाईन नं. 6, म.नं. 9 , बिरला नगर , ग्वालियर (म.प्र. ) 46. मेसर्स श्रीम इलेक्ट्रिक लिमिटेड, द्वारा होटल संत प्लाजा, 9/1 , किबे कम्पाउण्ड, छोटी ग्वाल टोली, इन्दौर (म.प्र .) (3)
(4)
16-02-2014 03/ 3228- "अ "
04-12-2013 20/ 3254- "अ "
28-01-2013 21/3267-"अ "
05-11-2013 28/ 3277- "अ "
15-11-2012 23/ 3281-"अ"
01-03-2013 13/3286- "अ "
08-07-2013 28/ 3298-"अ "
24-02-2014 21/ 3342- "अ "
05-03-2014 23/3352- "अ "
18-02-2014 05/ 3380-"अ "
20-03-2014 22/ 3420- "अ "
18-08-2013 21/ 3509- "अ "
31-12-2013 US / 3518- "अ "
05-02-2014 18/3518- "अ "
03/3573- "अ "
31-12-2013
06-01-2014 23/3575- "अ " 3208
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
( 1)
47. मेसर्स एम.व्ही.एम. इंजीनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर प्रो. मुकेश वर्मा, गैंडे वाली सड़क, लश्कर ग्वालियर (म.प्र. )
48. श्री प्रदीप द्विवेदी, गयत्री प्रोग्रेसिव हाउन्डेशन , 101 , कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स , आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र. )
49. श्री अशोक मालवीय, म.नं. 108, 56-ब्लॉक, जबरन कॉलोनी, नागदा , जिला- उज्जैन (म.प्र.) 50. श्री कल्याण सिंह यादव, 110-- बदरवास , हनुमान कॉलोनी, जिला शिवपुरी (म.प्र. )
51 . श्री दीपांशु दुबे, 103/ 9- ए , पगकार कॉलोनी, श्रानीताल, जबलपुर (म.प्र.)
52. श्री संजीव कुमार यादव, जय स्तम्भ पार्क रोड़, ऑफीसर्स कॉलोनी, डबरा - ग्वालियर (म.प्र. )
53 . मेसर्स एस. ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज, 7. पंत नगर, ए.जी. ऑफिस के पीछे , लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
54. मेसर्स न्यू मार्डन टेक्नोमेक प्राय. लिमि. , एस-2/ 29 , छन्या इण्डस्ट्रीज एस्टेट , स्टेशन बाजार, बारीपाड़ी, मयूरभंज, ओडीसा 757001
55. श्री शेषमणि शर्मा, वार्ड नं. 10 , आजादद चौक, शहीद बाबा रोड़, अमरपाटन , जिला सतना (म.प्र. ) 56. मेसर्स हरजस डेवलपर्स; ई-4/75, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र. ) 57 . मेसर्स आकार इन्टरप्राइजेज , आनन्द भवन, चित्रा टॉकीज के पास , नई सड़क, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.) 58 . श्री आनंद सिंह भदौरिया, ग्राम-अछाई (अकलौनी) भिण्ड (म.प्र. ) 59. के. ई. एल . इंजीनियर्स प्राय. लिमि. , 16 एम.आई.जी. , इन्द्रप्रस्थ गार्डन , सागर रोड़, छतरपुर (म.प्र.)
60. श्री संजय शर्मा, ग्राम- सूरजपुरा , तहसील - अटेर, भिण्ड (म.प्र.) 61 . श्री बृजेश कुमार शर्मा आ. श्री रामनारायण शर्मा, ग्राम व पोस्ट रामपुर , तहसील- आरोन, गुना (म.प्र.)
62. श्री जे. एस. ठाकुर, हा. नं. 307 , सेक्टर- एच , फेज-2, अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र .) (3)
(4)
31-12-2013 03/3649-"अ "
26-05-2013 28/3679-"अ "
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15-10-2013 06/ 3822- "अ "
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3209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
63. श्री भगवानसिंह परमार आत्मज श्री शिव नारायण परमार, ग्राम-बाबउल्या - सारंगपुर, जिला- राजगढ़ (म.प्र.)
64. श्री रमजान खान आ. श्री सुलेमान खान , अथाई मोहल्ला, जुगमानापुरा , मुंगावली, अशोक नगर (म.प्र. )
65. श्री इरफान मो. खान, सरदार इलेक्ट्रीकल्स, 205 होटल टिल्टन के पास, सुल्तानिया रोड़, भोपाल (म.प्र. ) 66. श्री अब्दुल नदीम आ. श्री अब्दुल अजीज, 7 चितेरा बाखमल रामप्रसाद भार्गव मार्ग, उज्जैन (म.प्र.)
67 . श्री कुलदीप सिंह कुशवाहा , शिवाजी नगर, भिण्ड (म.प्र.) 68. श्री पवन के. गुप्ता आ. श्री के. पी. गुप्ता, म.नं. 4, 363 , फेस -2 , अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र.)
69. श्री पारस सिंह ठाकुर, अहमद नगर, गोपाल गंज, सागर (म.प्र.) 70. श्री सुरेश पाथेय, मु. पो. बरगी , तहसील- सिहोरा , जिला-जबलपुर (म.प्र. )
71. श्री गिरीशं सिंघल' आ. श्री रामसेवक, मेसर्स आदित्य मेगा एसोसियट्स , पत्ता गोदाम के पीछे, महल कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र. )
72. श्री शैलेन्द्र गर्ग, टी-301 , बी-ब्लॉक, सुख- शांति अपार्टमेंट, बी- सेक्टर, सर्वधर्म कॉलोनी, कोलार रोड़, भोपाल (म.प्र. )
73. श्री विवेक दुबे, त्यागी बाबा मंदिर के पास , त्यागी नगर, मुरार - ग्वालियर (म.प्र. )
74. श्री राजेन्द्र सिंह जादौन आ. श्री लक्ष्मण सिंह जादौन, 1/6 , गणेशपुरा, मक्सी रोड़, शीतला माता मंदिर के पास , उज्जैन (म.प्र.)
75. श्री कमल वाच्छानी आ. श्री जी. एन. वाच्छानी, म.नं. 28 , ओम नगर, हलालपुरा, भोपाल (म.प्र. ) 76. मेसर्स ए.जी.पी. एण्ड एसोसियट्स, प्रो. प्रेम नारायण झा, छोटा लोहापुरा, पुरानी शिवपुरी (म.प्र.)
77. श्री सुनील कुमार दुबे आ. श्री महेश कुमार दुबे, खेड़ापति मोहल्ला, आरोन, गुना (म.प्र.) 78. श्री चन्द्रकांत सिंह, 272, डॉ. भाभा वार्ड , गाडरवारा, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(3)
(4)
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
79. श्री असलम खान, 77, नियर रेलवे क्रॉसिंग चौरई, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
80. श्री सुजित सिंह कुशवाहा , ग्ली नं . 4, यदुनाथ नगर, भिण्ड (म.प्र. ) 81 . श्री सतीश झा, पुरानी तहसील , राम मंदिर के पास , शिवपुरी (म.प्र.)
82. श्री दीपक सोनी आ. श्री भागवत प्रसाद सोनी, ग्राम-तिघरा कला मैहर, जिला सतना (म.प्र .) 83 . श्री रमाकांत व्यास आ. श्री गोपीनाथ व्यास, ग्राम- मुढ़ापार, तहसील - बाबई, होशंगाबाद (म.प्र.)
84. श्री मनोज तिवारी आ. श्री कैलाश नारायण तिवारी , 57/2, ग्राम- खदरावनी, तहसील - करैरा, जिला - शिवपुरी (म.प्र. )
85. श्री राजेश कुमार खरे , एच-23, ब्लॉक नं. 2, यूको बैंक कॉलोनी, सरला नगर , मैहर , जिला- सतना (म.प्र.) 86. मेसर्स आर . के. इलेक्ट्रीकल्स, प्रो. श्री राजेन्द्र उमरे, मेन रोड़, बगडोना, तहसील - घोड़ा डोंगरी, बैतूल (म.प्र.) 87 . श्री असफाक अली सेयद आ. श्री हाजी मंसूर अली सेयद, म.नं. 34, महाराणा बस्तार मार्ग, रिंगनोद, सरदापुर, धार ( म.प्र. )
88 . मेसर्स गिरीज कंस्ट्रक्शन , प्रो. प्रदीप गोयल, ' पछाड़ीखेड़ा रोड़ बायपास अशोक नगर (म.प्र. ) 89 . मेसर्स सारांश ट्रेडिंग कम्पनी , 90.
प्रो. बिनोद गौड़, खेड़ापति कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र .) श्रीदीपक मिश्रा,
पुरानी पोस्ट ऑफिस के पास , गुरू आश्रम , घोघर - रीवा (म.प्र. ) 91. श्री जितेन्द्र वैश्य, जे. बी. इलेक्ट्रीकल्स, 19- ए, सेक्टर-सी, स्कीम नं. 71 , इन्दौर (म.प्र.) 92. श्री अशोक कुमार गोखरू , प्रो. गोखरू इंजीनियरिंग कम्पनी, सदर बाजार, ओसवाल मोहल्ला, भानपुरा , मंदसौर (म.प्र.)
93. श्री मिथुन डान्डे,
28/137-के, हनुमान कॉलोनी, गुना (म.प्र. ) 94. मेसर्स स्टेर्लिंग इलेक्ट्रो इन्टरप्राइजेज प्राय.लिमि. , 101-106, एक्जिम लिंक, फर्स्ट फ्लोर मुलन्द गौरेगॉव , लिंक रोड़, भानडप (वेस्ट) मुम्बई-400078
95. श्री कौशमल कुमार गुप्ता , 34- सत्यदेव नगर, गाँधी रोड़ ग्वालियर (म.प्र.)
(4)
(3)
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3211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
96. मेसर्स वर्मन कन्स्ट्रक्शन, प्रो. लालसिंह वर्मन, ग्राम-डोन्चा, पोस्ट- जाटपुर, तहसील-मनावर, धार (म.प्र.) 97 . श्री आशीष भारद्वाज, एलआईजी-33 , शिव नगर , छत्री रोड़ , शिवपुरी. (म.प्र. )
98. कु. सोनम लोधी पुत्री सरदारसिंह लोधी, नया गाड़ी अड्डा, पुरानी कलारी रोड़, विदिशा (म.प्र.)
99. श्री गणेश प्रसाद छलोत्रे, म.नं. 15, रामपुरी, थाना व तह-सिराली, जिला - हरदा (म.प्र.)
100. श्री गोपाल वाणी, 461/ बी, पचमढ़ी, सिविल लाइन, जबलपुर (म.प्र. )
101. श्री कृष्णपालसिंह , ग्राम- श्याम टोली, तहसील-ईशागढ़ , जिला - अशोक नगर (म.प्र.) 102. श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री राम सेवक श्रीवास्तव, ग्राम व पोस्ट- बरगॉय तहसील व जिला - दतिया (म.प्र.) 103. मेसर्स ईसुन रीरौल लिमिटेड, डी-89 , मिनाल रेसिडेन्सी, जे. के. रोड़, भोपाल (म.प्र.)
104. श्री सुनील कुमार सिंह, एच एम सिंह 1/38/638 , इन्द्रा नगर, घोंघर, रीवा (म.प्र.)
105. श्री दौलतराम धाकड़ आ. श्री उम्मेदसिंह , ग्राम- बालपुरा , पोस्ट - जौराई , जिला - शिवपुरी (म.प्र. )
106. श्री नरेन्द्र सिंह आ. श्री . अर्जुन सिंह , निवासी ग्राम-31 , भीलवाडिया, 41 , राजपूत मोहल्ला, शाजापुर (म.प्र. ) 107. श्री सरवन लाल धाकड़, वार्ड क्रमांक-13 , धाकड़ मोहल्ला, मनियर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) 108. मेसर्स एम. पी. इन्टरप्राइजेज, प्रो. चन्द्रेश धरमसी, 18 , राजवाड़ा, निहालपुरा , इन्दौर (म.प्र.)
109. श्री शेरू खान, 43, डॉ. कैहेदर की गली, सुल्तानिया रोड़, इब्राहिमपुरा , भोपाल (म.प्र.)
110. श्री राज कुमार राजपूत, 385, पिपरई, तहसील- मुंगावली, जिला - अशोक नगर (म.प्र.) (3)
(4)
28-08-2013 22/4120- "अ " 31-08-2013 05/4125- "अ "
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
( 2)
(1)
111. श्री ओमप्रकाश विश्वकर्मा, आत्मज श्री डोमनलाल विश्वकर्मा , 490/3 , जगदीश मंदिर, गढ़ा फाटक, जबलपुर (म.प्र. )
112. श्री लक्ष्मीकांत ओझा, लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल इन्टरप्राइजेज , साडा काम्पलेक्स, शॉप नं. 1 , साडा कॉलोनी, भसुला, राघौगढ़, जिला - गुना (म.प्र.)
113. श्री पंकज हर्डिया आ. श्री हेमचंद हर्डिया, द्वारा - आभास इन्टरप्राइजेज , 101- दुर्गा कॉम्पलेक्स, 4 - नवलखा मेन रोड़, जिला - इन्दौर (म.प्र.)
114. श्री उमेश कुमार शुक्ला, ग्राम व पोस्ट- अमिलिया, जिला - सीधी ( म.प्र.)
115. श्री मो. यासीन, म.नं. 178, सेक्टर-बी, सुन्दर नगर, अशोका गार्डन , भोपाल (म.प्र.) 116. मेसर्स जी. एम . पी. टेक्नीकल साल्युशन प्रा.लिमि. , 309-316 , तीसरी मंजिल , स्वास्तिक , दिसा बिजनेस , पार्कघाट कोपर (पं.) मुम्बई (महाराष्ट्र)
117. श्री शिवनारायण नागर आ. श्री आशाराम नागर, ग्राम- हराना , पोस्ट- लीमा, चौहान थाना, खुजनेर, सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र. ) 118. मेसर्स बी आर कन्ट्रोल एण्ड इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड, एफ-1 , फर्स्ट फ्लोर, मिनी कॉम्पलेक्स, ग्रीन गार्डन पटेल नगर, सिटी सेन्टर , ग्वालियर (म.प्र.) 119. श्री वीर सिंह केसी, प्रो . केसी इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स, अमरकंडक रोड़, धनपुरी, जिला - शहडोल (म.प्र .) 120. मेसर्स एम . आर. इलेक्ट्रिकल्स, प्रो. श्री अशोक विजय बर्गीय, 45/9-बी, साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.) 121. श्री अंजनी सिंह, जय प्रकाश कॉलोनी, न्यू राज नगर, पोस्ट बमगवॉ, जिला अनूपपुर (म.प्र. ) 122. श्री उदय प्रसाद प्रजापति, आ. श्री राजाराम प्रजापति, 85- ए , वार्ड क्रमांक-14, गोरमी, जिला- भिण्ड (म.प्र.)
123. श्री अशोक कुमार भारती, सर्वोदय चौराहा, सीधी (म.प्र. ) (3)
(4)
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02/4301- "अ "
17-12-2013
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
124. मेसर्स कामधेनु सिक्युरिटी सर्विस, प्रो. रामकृष्ण द्विवेदी आ. श्री रामसिया द्विवेदी, 23, प्लाजा, द्वितीय मंजिल , संयोगिता गंज, इन्दौर (म.प्र. ) 18-02-2014 125. श्री राजेश सिंह नरवरिया आ. श्री रघुवीर नरवरिया , शिव नगर , गंज बसौदा, विदिशा (म.प्र. ) 126. मेसर्स मिलोलुमियर प्राय. लिमि. , 27- अनूप नगर , इन्दौर ( म.प्र. ) 127. श्री परवेज खान , म.नं. 50 , बोरबोन स्कूल के पीछे , सिलावटपुरा , जहाँगीराबादद, भोपाल (म.प्र.) 128. श्रीमति शोभना तिवारी पुत्री श्री अशोक कुमार तिवारी, द्वारा- श्री ओंकारप्रसाद तिवारी, सिद्धार्थ नगर, हनुमान मंदिर के पास , सतना (म.प्र .) 129. मेसर्स सनाइडर इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि. , फ्लोर 4-7 टावर -3 , प्लाट नं. 2 बी, आई जी एल कॉम्पलेक्स सेक्टर 126, नोयडा (यू. पी. )
130. मेसर्स इंजी. सुभाष शर्मा , गायत्री बिहार कॉलोनी, मेन रोड़, पिंटो पार्क, मुरार - ग्वालियर (म.प्र.)
131. मेसर्स राजेश इलेक्ट्रिकल्स, प्रो. श्री राकेश कुमार डोडवानी, स्टेशन रोड़, जी डी कॉम्पलेक्स, पोस्ट- बुढार, शहडोल (म.प्र.)
132. श्री रमेशचन्द्र चौहान आ. श्री लालजी चौहान , गढिया मेर , पोस्ट - दौलाज , त्हसील-खिलचीपुर, राजगढ़ (म.प्र. ) 133. श्री कुमेरसिंह ठाकुर आ. श्री कुवरसिंह ठाकुर, प्रो. न्यू पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, 888/2, द्वारकापुरी कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)
134. मेसर्स वारी एनर्जिस लिमि. , 602 , 6जी फ्लोर , वेस्टर्न ऐज -1 , ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे , बोरीवली मुम्बई 135. श्री प्रयाग दत्त मिश्रा आ. श्री हरीशंकर मिश्रा, ग्राम- कसमड़ा, जिला- मुरैना (म.प्र. ) 136. मेसर्स श्री नितिन ब्रदर्स, कान्ट्रेक्टर , 21 -ए , चन्द्र नगर, ए.बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र. ) (3)
(4)
18-02-2014 23/4335- "अ " 03-02-2014 27/4345- "अ " 13-03-2014 23/4346- "अ " 06-03-2014 28/4357-"अ " 27-11-2013 12/4358- "अ " 08-03-2014 यूएस/4359
28-02-2014 03/4361- "अ " 03-03-2014 14/4409-"अ " 08-02-2014 31/4427- "अ " 09-10-2013 23/4430-"अ "
यूएस / 4452- "अ " 18-01-2014
20-01-2014 01/4471-"अ " 16-02-2014 23/4541-"अ " ( ए. के. दुबे ) सचिव,
म. प्र . अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) भोपाल 3214
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
सूची क्रमांक-दो
30-06-2014 तक नवीनीकरण न कराने के कारण निरस्त अनुज्ञप्तियों की सूची
विद्युत् ठेकेदार का नाम/पता (2)
क्रमांक (1)
1. श्री अनिल सबेरी, 90 सुरेश एण्ड कम्पनी, रघुनाथ गंज, कटनी (म.प्र. ) 2. श्री शेखर उरकुड़े , 697 अग्रवाल कॉलोनी गढ़ा रोड़, जबलपुर (म.प्र. ) 3.. मेसर्स ट्रवल शूटर्स लाल बाग रोड़, कृष्णा बिला कॉम्पलेक्स, कलेक्ट्रेट के सामने, इन्दौर (म.प्र. ) 4. श्री ओमप्रकाश सोनी, 501 , पुष्ट रतन प्राइड, 35/2, न्यू पलासिया धोबीघाट, इन्दौर (म.प्र. )
5. श्री एम. जे. चौधरी, 209 , ब्रज बिहार अन्नपूर्णा मेन रोड़, इन्दौर (म.प्र.) 6. श्री विनोद कुमार बंसल आ. श्री नंदूलाल बंसल, जैन भवन रोड़, नीमच क्रेन्ट, नीमच (म.प्र.) 7. श्री अरूण राजावत , 87 - ए , भवानीपुर कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र. ) 8. श्री अब्दुल नईम प्रो. नफीस इन्टरप्राइजेज , स्टेशन रोड़, म.प्र. विद्युत मण्डल परिसर , गुना (म.प्र.) 455001
9. मेसर्स वेलियन्ट इंजीनियर्स, 123- एच , इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा-भोपाल (म.प्र. ) 10. श्री एम. व्ही. सूर्याराव, डी-5/ 2 , नेहरू मगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र. ) 11. श्री प्रदीप कुमार तिवारी , प्रो. अमन एण्ड इले. कन्स्ट्र. मु. पो. बाया, तहसील-बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र .)
12. श्री शशांक शर्मा, द्वारा - सूर्या कन्स्ट्रक्शन, 23 भक्त प्रहलाद नगर, इन्दौर (म.प्र. )
13. श्री डी. आर. सांभले, 427, सरस्वती स्कीम नं. 59, ए.बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र. ) 14. मेसर्स यू.बी. इंजी. लिमि. , सैय्यादी सदन, तिलक रोड़, पुणे (महाराष्ट्र) 15. मेसर्स इलेक्ट्रो सर्विसेज, 164-9- ए, साकेत नगर, भोपाल (म.प्र. ) 16. श्री अर्जुन कुमार, प्रो. मेसर्स आर के सिंह एण्ड कम्पनी, र्वाटर नं. डी/ एस 1151 , बिजुरी कालरी , जिला- शहडोल (म.प्र .)
17. श्री अविनाश गुप्ता, 421 , उदापुरा , इन्दौर (म.प्र.)
18. श्री एम. आर. अत्री, प्रो. अत्री इलेक्ट्रीकल्स, ग्रीनलैण्ड अपार्टमेंट , फ्लेट नं. 106, प्रिचारिका नगर, इन्दौर (म.प्र.) अनुज्ञप्ति क्रमांक (3)
579-ए
916-ए
991-ए
23/1109-ए
23/1167-ए
16/1171 - ए
23/1196-ए
6/1210-ए
28/1218-ए
28/1222-ए
29/1441-ए
23/1481- ए
23/1499-ए
V/1509-ए
28/1510-ए
14/1552- ए
23/1566-ए
23/1570-ए भाग 1 ]
3215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
19. श्री के. के. गौड़, मेसर्स शांति इलेक्ट्रीकल्स, 66. तानसेन नगर , ग्वालियर (म.प्र. ) 20. श्री राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वर मालवी, ब्राम्हण मोहल्ला, तहसील- कुक्षी, जिला-धार (म.प्र.) 21 . श्री रघुवीर संधु आ. श्री ओंकार सिंह, प्रो. मेगा पावर, 345 एओ / स्कीम नं. 74 सी, ए.बी.रोड़, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र .) 22 . श्री लक्ष्मण सोनगारा, प्रोपराइटर कंचन क्रिएशन लिमि. , 30 जेल रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
23. श्री सतीश जैन (सोनी), सुधीर मिनरल एण्ड माइनिंग इण्डस्ट्रीज , 206, आश्रम कॉम्पलेक्स , 56 दुकान पलासिया इन्दौर (म.प्र. ) 24. श्री जुगल किशोर चौरसिया, 68 , जवाहर नगर, जावरा , रतलाम , जिला-रतलाम (म.प्र. ) 25. श्री आविद हसन, म.नं. 271 नजीराबाद , बस स्टेण्ड, सतना (म.प्र.) 26. श्री मनीष कुमार शर्मा आ. श्री नवनकिशोर शर्मा, 79, भागवत नगर, रामटेकरी , मंदसौर (म.प्र.) 27. श्री गोवर्धनदास डोडवानी, प्रो. सुन्दर एजेन्सीज , बुढार, शहडोल (म.प्र. ) 28. श्री रमेश कुमार तिवारी आ. श्री रामलखन तिवारी, पम्प हाउस के पास, संजय नगर, रीवा (म.प्र. ) 29. श्री पवन जैन आ. श्री हंसराज जैन , बड़ौदा रोड़, श्योपुर कला (म.प्र .) 476337 30. श्री आर. पी. साहू, 670/ आर-1 , अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट, जबलपुर (म.प्र .) 31 . श्री सतीशचन्द जैन आ. श्री दिलासराम जैन , स्दर बाजार , मारकण्डेश्वर रोड़ , गेहद, जिला- भिण्ड (म.प्र.)
32. श्री आर. पी. कुशवाहा, कुशवाहा एण्ड ब्रदर्स, सिक्युरिटी सर्विस, 3/7 निकास बुधवासिया, उज्जैन (म.प्र.) 33. श्री विकास गुप्ता, ओरियन इण्डस्ट्रीज , 54 - बी, अनुपम नगर , एक्सटेंशन ठाठीपुर , ग्वालियर (म.प्र .)
34. श्री सुरेशचन्द्र यादव,
35.
31 विद्युत नगर, हरनियां खेड़ी, ससलपुरा , महू- इन्दौर (म.प्र.) श्री वीरेन्द्र कुमार चौरसिया,
36.
कहदा भीतर बाजार, जवाहर गंज, सागर (म.प्र. ) श्री वीरेन्द्रपाल गुप्ता,
हाइटेक इंजीनियर्स, एच-888 , पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना (म.प्र.)
(3)
3/1573- ए
22/1886- ए (31-12-2012 से निरस्त)
23/1898-ए (31-12-2012 से निरस्त)
23/1985-ए
23/2001-ए
20/2023- ए
12/2024-ए
16/2034-ए
14/2037-ए
13/2060-ए
04/2064-ए
33/2115-ए
02/2122- ए
18/2130- ए
03/2167-ए
23/2175- ए
09/2193-ए
01/2438-ए (31-12-2012 से) 3216
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
37. श्री रवीन्द्र सिंह, भोपाल रोड़, शहपुरा भिटौनी, जिला-जबलपुर (म.प्र.) 38. श्री प्रतीक दनायक, 2ए/ 16 , शक्ति नगर (गुप्तेश्वर) जबलपुर (म.प्र.) 39 . श्री महेन्द्र श्रीवास्तव, जी-101 , साउथ टी. टी. नगर, भोपाल (म.प्र. ) 40. श्री सुनील गंगराड़े , 243, भवानी रोड़, सनावद, तहसील- बड़वाह , खरगौन (म.प्र.) 451111
41. श्री कमलेश शर्मा आ. श्री रामनाथ शर्मा, बस स्टेण्ड, टेकनपुर, जिला-ग्वालियर (म.प्र .) 42. श्री हेमेश बंसल, 103 , भागवती अपार्टमेंट, 4 महादुर्गा नगर, नवलखा इन्दौर (म.प्र.)
43 . मेसर्स टेकनोफेब इंजीनियरिंग लिमि. , प्लाट नं. 5 , सेक्टर-27-सी, मथुरा रोड़, फरीदाबाद 121003 (एनसीआर ) इंडिया 44. श्री धनंजय एस. एन. , द्वारा रियो टिन्टी एक्सप्लोरेशन इंडिया लिमिटेड, मं.न. 343, लोकनाथपुरम सागर रोड़, छतरपुर (म.प्र.) 45. श्री रामेश्वर प्रसाद साहू, नारायण गंज , मण्डला (म.प्र.)
46. श्री शादाब अली खान, द्वारा गैलेक्सी पावर इन्टरप्राइजेज, म.नं. 40 , टोलपाली मस्जिदरोड़, सुहाग भवन के सामने , 'बुधवारा, भोपाल (म.प्र.) 47. श्री महेश कुमार राय आ. श्री राम सहाय राय , 575 सी.ओ.डी. कॉलोनी, सुहागी, आधार ताल, जबलपुर (म.प्र.)
48. श्री हुलासचन्द्र जैन आ. श्री बादल चन्द जैन, 41-ए , पंचवटी जानकी नगर, इन्दौर (म.प्र.) 49. श्री रामेश्वर पाटीदार आ. श्री रामचन्द्र पाटीदार, निवासी-163 बृजेश्वरी एनेक्स बी, 50.
बंगाली चौराहा, इन्दौर ( म.प्र. ) श्री महेश कुमार दांतरे ,
ग्राम व पोस्ट- इंदरगढ़ , जिला दतिया (म.प्र.) 51. श्री सैय्यद मोहम्मद बुरहान उल्ला आ. श्री मोहम्मद आसिफ उल्लाह, विनायक रेसीडेन्सी, इटारसी रोड़, बैतूल (म.प्र.) 52. श्री अनिल मिश्रा आ. श्री विशेखर दयाल मिश्रा, बी-2/ 22, विनय नगर , सेक्टर, सेक्टर-4, ग्वालियर (म.प्र.)
53 . श्री नन्दकिशोर सोनी, निवासी-10 , रघुवंशी कॉलोनी, मॉगलिया- इन्दौर (म.प्र. ) 54. मेसर्स प्राची इन्टरप्राइजेज, म.प्र. विद्युत मण्डल कार्यालय के पास , करकबेल , जिला- नरसिंहपुर (म.प्र. ) (3)
33/2686-ए
33/2737- ए
28/2748-ए
24/2772-ए
03/2811-ए
28/2825- ए
यूएस / 2830-ए
08/2847-ए
45/2904-ए
28/2906-ए
33/2912-ए
23/2973- ए
23/3327-ए (31-12-2012 से)
07/3423- ए
(31-12-2012 से)
34/3441 -ए (31-12-2012 से)
03/ 3448-ए (31-12-2012 से)
23/3583-ए
(31-12-2012 से)
35/ 3617-ए भाग 1 ]
3217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
55. मेसर्स गौरव इंजीनियर्स, एचआईजी-1 , शारदा कुन्ज, नरेला शंकरी, भोपाल (म.प्र. )
56. श्री पंकज सोनी, 136, मेला ग्राउण्ड, मनावर , जिला - धार (म.प्र .) 57. श्री हरीसिंह कुशवाहा, जी. डी.. रफ्रिजरेशन एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, नई सड़क, लश्कर - ग्वालियर (म.प्र.) 58 . श्री संजय सिंह गहरवार, प्रो. मेसर्स गेहरवार इन्टरप्राइजेज , ग्राम- हरदिहो, पोस्ट- चुरहट, जिला- सीधी (म.प्र. ) 59 . श्रीराम वर्मा आ. श्री रतनलाल वर्मा, 1004- ए, सुदामा नगर , इन्दौर (म.प्र .) 60. श्री एस. ए. हुसैन, एच-9 , सैनिक सोसाइटी, शक्ति नगर, जबलपुर (म.प्र.) 61. श्री नागेन्द्र सिंह भदौरिया आ. श्री कृष्णपालसिंह भदौरिया, रेल्वे स्टेशन के पीछे , सेठ माधोप्रसाद की बगीची के पास, सुभाष नगर, मुरैना (म.प्र. )
62. मेसर्स परफैक्ट इंजीनियर्स, व्हाइट हाउस , दादामिया कम्पाउण्ड, अहमदाबाद पैलेस रोड़, कोहेफिजा - भोपाल (म.प्र.) 63. मेसर्स आईकॉम टेली लिमिटेड, 304 , बंजारा हिल्स, ट्रेडसेट टावर्स, रोड नं. 2, हैदराबाद (आ.प्र. )
64. श्री गुलाबराव पारिक आ. श्री मारोतीराव पारिक , शास्त्री वार्ड, बारा पत्थर, छोटा सांई मंदिर के पास, सिवनी (म.प्र .)
65. इजी. कन्छेरीलाल यादव आ. श्री जी. एल. यादव, पुरानी आई टी आई के पीछे , चौबे कॉलोनी, छतरपुर (म.प्र. )
66. श्री प्रकाशचन्द जैन, 62, मण्डी रोड़, लुनिया जीनिंग फैक्ट्री, कसरावद, जिला-खरगौन (म.प्र.)
67 . श्री राजकिशोर पटेल, डी.के. 5/2 , एम , दानिश कुंज , कोलार रोड़, भोपाल (म.प्र. )
68. मेसर्स केहन कन्सट्रक्शन लिमिटेड, 201 शिल्प- III , बोड़कदेव अहमदाबाद (गुजरात) 69 . श्री आनंद सिंह तोमर,
70.
ग्राम- उदयभान का पुरा , तहसील- पोरसा , पोस्ट-साठी , मुरैना (म.प्र.) श्री अब्दुल अजीज खान आ. श्री मोहम्मद फरीद खान , 71.
म.नं. 408 , सेक्टर- ए, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र .) मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ए -5 / 003 पारस सिटी, ई-3 , अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)
72. श्री धनन्जयी बिल्डर्स, प्रो. कैलाश जायसवाल , 19 , चेतना कॉलोनी , बाकानेर, धार ( म.प्र.)
73. श्री पंकज कन्सट्रक्शंस, ग्राम-शासन, पोस्ट- हियारा , जिला- सिंगरौली (म.प्र. ) (3)
28/3642- ए
22/3647-ए
03/3650- ए
15/3660-ए
23/3670-ए
33/ 3692-ए
01/3705-ए
28/3715-ए
यूएस/3717- ए
37/ 3723-ए
08/3724- ए
24/3725- ए
28/3734-ए
यूएस / 3739-ए
01/ 3740-ए
28/ 3741- ए
28/3742-ए
22/3746- ए
15/ 3769-ए [भाग 1 3218
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(3) (2)
(1)
74.
09/3771 -ए श्री राजीव रिछारिया, ग्राम- मांदरी, तहसील- मालयौन, सागर (म.प्र. )
75.
23/3772-ए श्री अभिषे यादव, म.नं. 369, स्कीम नं. 114 , पार्ट द्वितीय , ए.बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र. )
76.
02/3778-ए श्री बृजेन्द्र सिंह गुर्जर, ग्राम-डॉग , पोस्ट- बिरखंड़ी, तहसील- गोहद, जिला- भिण्ड (म.प्र.)
77 .
03/3779- ए श्रीमती नीती उपाध्याय, 32साकेत नगर , तानसेन रोड़, ग्वालियर (म.प्र. )
78.
28/3791-ए मेसर्स आर एच काम, जी-31 , इंडस पार्क-2 , अयोध्या नगर , बायपास रोड़, भोपाल (म.प्र .)
79.
23/ 3795- ए श्री रविप्रतापसिंह आ. श्री गजेन्द्र प्रतापसिंह राणावत, प्रो. राणावत एसोसियट्स, 114 बखतगढ़ टॉवर, 10/1, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र. )
80 .
15/ 3798- ए श्री उदय कृष्ण पाण्डेय, इण्डस्ट्रियल कन्टीनम साल्यूशंस , ग्राम- नवगढ़ , मोहल्ला- बैढ़न , जिला - सिंगरौली (म.प्र.)
81.
33/3802- ए श्री जीशान अहमंद सिद्धीकी, म.नं. 2374 , न्यू वाटर टाक के सामने, शास्त्री वार्ड , सरफाबाद, पोस्ट ऑफिस - बलदेवराग , जबलपुर (म.प्र. )
82.
23/3810-ए श्री रितेश गंगवाल, 1565-बी, स्कीम नं. 71 , रणजीत हनुमान रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
83.
10/3816-ए श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, साकेत नगर, ओरसा रोड़, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ (म.प्र. )
84.
24/3817-ए 85.
13/3820-ए श्री शिवराम चौहान, म.नं. 3 , गली नं. 4 वल्लभ नगर ( मागरूल रोड़) , खरगौन (म.प्र. ) श्री बृजेश कुमार शर्मा,
द्वारा-विनोद पाण्डेय , सच्चा नगर, करहिया (मैदानी), बन क्रइया रोड़, रीवा (म.प्र. )
86.
28/ 3839- ए एमिनेन्ट जनरल इंजीनियर्स, एस -1 , एचआईजी-7, इसारजी कॉम्पलेक्स , ए- सेक्टर , सोनागिरी , भोपाल (म.प्र. )
87 .
28/3840-ए श्री मो. हसन, नेशनल एलिवेटर, 16 , नूरमहल रोड़, भोपाल (म.प्र. )
88.
25/3851-ए श्री लोकेन्द्रसिंह ठाकुर, 50 नारायण नगर, माता चौक, जसवाड़ी रोड़, खण्डवा (म.प्र. )
89 .
24/3857-ए श्री अशोक कुमार सिंह भदौरिया, द्वारा भदौरिया इन्टरप्राइजेज ट्रांसफार्मर रिपेयर यूनिट कारकूट, फाटा बड़वाह खरगौन (म.प्र.)
90.
12/3863-ए श्री के. पी. भट्टाचार्य, वैकुण्डीवास , सरस्वती नगर, चर्च के सामने , सतना रोड़, पो.आ. मैहर, सतना (म.प्र. )
91 .
यूएस/3868-ए मेसर्स पायरो टावर प्राय.लिमि. , ई-714, प्लाट -14, सेक्टर-18 , द्वारका नई दिल्ली
92.
28/ 3875- ए मेसर्स राजा इलेक्ट्रीकल्स, प्रो. श्री सैयद जलाल, सुल्तानिया रोड़, बुधवारा, भोपाल (म.प्र. ) 3219 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(3) (2)
(1)
93.
यूएस/ 3877 यूनिक स्ट्रक्चर्स एण्ड टावर्स लिमिटेड, 1 - ए, लाईट इण्डस्ट्रियल एरिया, नंदनी रोड़, भिलाई दुर्ग (छ.ग.)
94.
33/ 3878-ए श्री केशवसिंह परिहार , मेसर्स कृष्णा कन्सट्रक्शन, शैल बिहार, छापर , रामपुर, जबलपुर (म.प्र.)
95.
13/ 3883- ए श्री किशोर कुमार रावत, एचआईजी-114 , दीन दयामल धाम पड़रा , रीवा (म.प्र. )
96.
47/3885-ए श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी आ. श्री सतानंद त्रिपाठी, र्वा.नं. एसबी/ 60 , संजय नगर कॉलोनी, जिला-अनूपपुर (म.प्र. )
97.
06/ 3888 - ए श्री करतारसिंह ठाकुर आ. श्री मोहनसिंह ठाकुर, द्वारा ओमप्रकाश बांझल , म.नं. 342 , दुबे कॉलोनी, गुना (म.प्र.)
98.
08/ 3891 - ए श्री इकबाल अहमद खान, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, संकट मोचन मार्ग , छतरपुर (म.प्र .)
99.
12/3896
मेसर्स माँ शारदा इलेक्ट्रिकल, प्रो. राजकुमार विश्वकर्मा , महर्षि कॉलोनी, मैहर , जिला-सतना (म.प्र .) 485771
100.
38/ 3942- ए श्री चन्द्रेश कुमार बारेबार , श्याम फोटो कॉपी, बस स्टेण्ड, बालाघाट (म.प्र.)
101 .
34/4011 -ए श्री चेतराम नरवरे, सेवा निवृत्त इले. इंजीनियर, डब्ल्युसीएल पाथाखेड़ा, ग्राम- सरी , तहसील- मुलताई, जिला- बैतूल (म.प्र.)
102.
06/4187-ए मेसर्स विश्वनाथ प्रतापसिंह रघुवंशी, 15, मुहासा, ग्राम- मुहासा, तह. आरोन, जिला-गुना (म.प्र. ) 473101
( ए. के. दुबे )
सचिव,
म. प्र . अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) भोपाल 3220
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
सूची क्रमांक-तीन
निम्नलिखित विद्युत् ठेकेदारी अनुज्ञप्तियाँ उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथि से विद्युत् ठेकेदार के स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की जा चुकी हैं
विद्युत् ठेकेदार का नाम व पता क्र. (1)
(2)
1. श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता, शंकर बाजार , अम्बाह, जिला- मुरैना (म.प्र. ) 2. श्री अरूण कुमार गुप्ता, आ. श्री डी.पी. गुप्ता, गली नं. 2, चॉदबड, भोपाल (म.प्र .)
3. श्री सुरेश महाजन, प्रो. सुरेश महाजन एण्ड कम्पनी, 53 जैन मंदिर पथ, खरगौन (म.प्र. ) 4. श्री शिरीष सुधाकर पुरन्दर, ए-86, वैशाली नगर, अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
5. श्री गुलाम मुस्तफा, प्रो. मेसर्स सूर्या इलेक्ट्रीकल, बंगला नं. 19, जे एण्ड जे स्कूल बिल्डिंग , सीबीपीएफ रोड़, नीमच (म.प्र.)
6. श्री पन्नालाल गोविन्द जी मकवाने, 950- बी, स्कीम नं. 71 , इन्दौर (म.प्र.) 7 . श्रीमती दीपाली पटेल, यूनिटेक इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेंट, 423, स्कीम नं. 59, अभितेष नगर, ए.बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र. )
8. श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, 762 राममंदिर, दीक्षितपुरा, जबलपुर (म.प्र.) 9. श्री सैयद विकार अली, एस -1 , आशियाना कॉम्पलेक्स, आलसेंट स्कूल के पास , ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 10. श्री दीपक शर्मा आ. श्री कृष्णराव शर्मा, 76, न्यू सरस्वती नगर, खरगौन, जिला - खरगौन (म.प्र. )
11. श्री सुमेश सिंह नागपाल, 143/बी, इन्द्रपुरी भेल, भोपाल (म.प्र. ) 12. श्री कुमुद चन्द्र गोरावाला, 26/ ए, बलदेव बाग, जबलपुर (म.प्र. ) 13. श्री आशुतोष पटैरिया , 365, विन्ध्या वासिनी, नेहा नगर , मकरोनिया, सागर (म.प्र. )
14. श्री किर्ती कुमार जैन , मेसर्स अरिहंत सेल्स, खेरमाई रोड़, सतना (म.प्र. )
15. श्री अजय कुमार शुक्ला, 681 , गढ़ाफाटक, रानीताल , लिंक रोड़, जबलपुर (म.प्र. )
विद्युत् ठेके. अनुज्ञप्तिक्रमांक (3)
निरस्तीकरण दिनांक (4)
03-04-2014
194-"अ"
15-03-2014
477-"अ"
19-08-2014
617-"अ"
16-08-2014
875-"अ"
24-12-2013
1091-"अ "
27-01-2014 23/ 1531- "अ "
10-08-2013 23/1603-"अ"
05-08-2014 33/1621- "अ "
05-11-2013 28/1816- "अ "
25-03-2014 24/1900-"अ "
19-01-2014 28/2019-"अ "
28-02-2013 33/ 2158- " अ "
10-07-2014 09/ 2261- "अ "
30-07-2014 12/ 2488- "अ "
17-01-2014 33/ 2502-"अ " भाग 1 ]
3221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
16. श्री काशीप्रसाद दीक्षित , सेवा निवृत्त सहायक यंत्री, लाला का बाजार चौराहा, ग्वालियर (म.प्र.)
17. श्री शेख मन्नान, म.नं. 154, सईद कॉलोनी , निशातपुरा, बैरसिया रोड़ , भोपाल (म.प्र. ) 18. श्रीविवेक जोशी, 57 , एम.आई.जी. , इंदिरा नगर, उज्जैन (म.प्र.)
19. श्री इन्द्रकुमार पंजवानी , द्वारा- नर्मदा इलेक्ट्रिकल्स, पिपरिया, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.)
20 . श्री सुनील कुमार सातव आ. श्री सीताराम सातव, एस. 111 , 112, यशवंत प्लाजा, साउथ तुकोगंज , इन्दौर (म.प्र .) 21. श्री राजेश वन्देवार, लाल बाग , पी.जी. कॉलेज रोड़, छिन्दवाड़ा (म.प्र. )
22. श्री प्रखर श्रीवास्तव, दुर्गा मंदिर के पास , प्रेम नगर, सतना (म.प्र. ) 23. श्री श्यामलाल तालनपुरिया, द्वारा ब्राईट इले. इंजीनियरिंग वर्क्स , मेन रोड़, सूरज गंज इटारसी , होशंगाबाद (म.प्र. ) 24. श्री आर एल सोनी आ. श्री हरप्रसाद सोनी, मंनं. व्ही 1/36, एम ए एन आई टी कैम्पस , भोपाल (म.प्र.)
25 . श्री मिलिन कुमार पटेल आ. श्री कृष्णदास पटेल , वार्ड नं. -1 , नाथ मंदिर की गली , महाजना पेठ, बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर (म.प्र.) 26. श्री आशीष रत्नाकर, माधवगंज थाने के पीछे , सात भाई का गोठ , लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
27. श्री वैकटेश्वर सिंह रघुवंशी, आनंदपुर रोड़ , लटेरी, जिला- विदिशा (म.प्र .) 28 . श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा ए-1 / 14- एमआईजी सॉवेर रोड़ , वेद नगर, उज्जैन (म.प्र.)
29. श्री देवेन्द्र अवस्थी, 50-शांति नगर, जैन कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र. )
30. श्री संजीव सिंह आ. श्री नारायण सिंह कुशवाहा, 165 , बृजेश्वरी एनेक्स बी, बंगाली चौराहे के पास , इन्दौर (म.प्र. ) (3)
(4)
20-04-2013
03/2812-"अ "
24-08-2014 28/2819- "अ "
13-07-2014 18/2844- "अ"
13-08-2014 32/ 2975- "अ "
11-05-2014 23/ 2982- "अ "
36/ 3038- "अ " 17-04-2014 (ठेके. की मृत्यु होने से)
06-09-2014 12/ 3048- "अ "
32/3075-"अ " 30-01-2013 (ठेके. की मृत्यु होने से)
05-07-2014 28/3187-"अ "
15-12-2013 41/3343- "अ "
10-07-2014 03/ 3388- "अ "
11-06-2014 27/ 3493-"अ "
01-03-2013 18/ 3613- "अ "
13-07-2014 23/3812- "अ "
14-07-2014 23/ 3855- "अ " 3222
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
31. श्री आशीष गुर्जर, बी-2/131 , सागर स्टेट्स, अयोध्या बायपास रोड़, भोपाल (म.प्र. ) 32. श्री ए. के. राठौर, 97 चिकित्सा नगर , बॉम्बे हास्पिटल के सामने, इन्दौर (म.प्र.) 452010
33 . श्री मुश्तक अहमद खान, 34, नीलम कॉलोनी, लिली टॉकीज के पास, भोपाल (म.प्र.)
34. मेसर्स बी.एस. टासकॉम लिमि. , 504 , ट्रेण्ड सेटे टवर्स रोड़ नं. 2, बंजारा हिल्स - हैदराबाद (आ.प्र. ) 35. श्री ठाकुरप्रसाद सूर्यवंशी , मु.पो. सिरगौरा , क्र्वाटर तं बी/23 , तहसील- परासिया, छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) 36. श्री देवेन्द्र कुमार टेलर, आत्मज श्री सुरेश चन्द्र टेलर, क्वेन्स 305 , शालीमार टाउनशिप , ए. बी. रोड़ , इन्दौर (म.प्र. )
37. श्री जितेन्द्र जाट आ. श्री दशरथ लाल जाट , 340, नयापुरा, देगवाड़ा, ग्राम , तहसील- बड़ नगर जिला - उज्जैन (म.प्र.)
38. श्री अंकुश महोदया आ. श्री हीरालाल महोदिया, 29, प्रेस कॉलोनी, आनंद नगर, भोपाल (म.प्र.) 39. श्री अम्बरीश शर्मा, गरिमा इलेक्ट्रिकल्स, 21/3 , वर्धमान कॉलोनी, गुना (म.प्र.)
(3)
(4)
08-04-2014
28/ 3960- "अ "
23/ 3982- "अ "
18-02-2014
28/4000- "अ "
31-12-2013
यूएस/4031-"अ "
08-01-2013
36/4116- "अ "
02-06-2014
28/4226- "अ "
18/4326- "अ " 29-05-2013 (ठेके. की मृत्यु होने से)
26-01-2014
28/4344- "अ"
05-05-2014
06/7179- "अ "
( ए. के. दुबे )
सचिव,
मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) ,
भोपाल.
भाग 1 ]
3223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2014
क्र. 6497-2858 -अका- विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2014 को प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
नाम अधिकारी
क्रमांक
पदनाम (3) (2)
(1)
उच्चस्तर
रीवा संभाग
कृषि विकास अधिकारी 1 सुश्री गीता नीलम
शहडोल संभाग
2 श्रीमती रेखा अहिरवार
कृषि विकास अधिकारी
सहायक संचालक, कृषि 3 श्री सुकुमार मिंज
निम्नस्तर
जबलपुर संभाग
1 श्रीमती सीमा डेहरिया
कृषि विकास अधिकारी.
क्र. 6501-2877-अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा , वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 25 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र- द्वितीय लेखा ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(2)
(3) (1)
उज्जैन संभाग
वनक्षेत्रपाल
1 कु. वन्दना ठाकुर
जबलपुर संभाग
वनक्षेत्रपाल
2 श्री गौरव नामदेव
वनक्षेत्रपाल
3 श्री सुरेश कुमार भलावी
वनक्षेत्रपाल
4 श्री अनिल कुमार नेती
(3) (2)
(1)
वनक्षेत्रपाल
5 श्री संतोष मर्सकोले
6 श्रीमती विद्या गिनारे
वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
7 श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर
वनक्षेत्रपाल
8 श्रीमती नम्रता अग्रवाल
वनक्षेत्रपाल
कु. तुष्टि सिंह चौहान
वनक्षेत्रपाल
10 श्रीमती नीता शाह
वनक्षेत्रपाल
11 श्री देवेश गौतम
वनक्षेत्रपाल
12 श्रीमती सुनीता उइके
वनक्षेत्रपाल
13 श्रीमती पुष्पा सिंह
वनक्षेत्रपाल
14 श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
ग्वालियर संभाग
वनक्षेत्रपाल
15 सुश्री स्वाति पाठक
रीवा संभाग
वनक्षेत्रपाल
16 श्री कैलाश चन्द्र अहीर
होशंगाबाद संभाग
वनक्षेत्रपाल .
17 श्रीमती ज्योत्सना खोब्रागड़े
क्र. 6503-2857 -अका-विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र- द्वितीय लेखा (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(3) (2)
(1)
उच्चस्तर
शहडोल संभाग
1 श्रीमती रेखा अहिरवार
कृषि विकास अधिकारी
सहायक संचालक, कृषि 2 श्री सुकुमार मिंज
निम्नास्तर
जबलपुर संभाग
1 श्रीमती सीमा डेहरिया
कृषि विकास अधिकारी
रीवा संभाग
कृषि विकास अधिकारी.
1 सुश्री गीता नीलम 3224
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
क्र. 6505-2787 -अका-विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा , समस्त विभागों के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई , 2014 को प्रश्नपत्र- हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम
नाम अधिकारी
क्रमांक
(3)
(1)
(2)
भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर
1 श्री संदीप जी. आर.
सहायक कलेक्टर
2 श्री सतीश कुमार एस
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक
3 श्री रामचन्द्र शुक्ल
राजस्व निरीक्षक
4 श्री ओम प्रकाश मिश्र
राजस्व निरीक्षक
5 श्री विजय कान्त पाण्डेय
सहायक संचालक, कृषि 6 श्री सुकुमार मिंज
इन्दौर संभाग
7 डॉ. आनंद पाटीदार सहायक शल्यज्ञ , पशु चिकित्सा 8 डॉ. दिलीप कनाश
सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा
सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा 9 डॉ. दर्गेश गुप्ता
परियोजना अधिकारी , म. एवं 10 श्री मुकेश भूरिया
बा. वि. वि.
क्र. 6507-2860-अका- विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा , पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 22 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- प्रथम (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(3) (2)
(1)
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
जिला पंजीयक.
1 श्री रत्नेश भदौरिया
क्र. 6509-2859- अका- विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा , पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय (पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(3) (2)
(1)
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
जिला पंजीयक.
1 श्री रत्नेश भदौरिया
क्र. 6511-2887- अका- विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा , गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र- व्यवहारिक परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(2)
(3) (1)
जबलपुर संभाग
सी.एस.पी.
1 कु. ईशा पन्त
ग्वालियर संभाग
2 श्री परमाल सिंह मेहरा
उप पुलिस अधीक्षक.
क्र. 6513-2788 -अका-विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा , वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र - दूसरा सामान्य विधि ( सहायक वन संरक्षकों के लिए- पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(3) (2)
(1)
होशंगाबाद संभाग
सहायक वन संरक्षक 1 सुश्री मीना कुमार मिश्रा
ग्वालियर संभाग
सहायक वन संरक्षक 2 श्री नरेश चन्द्र पाटीदार भाग 1 ]
3225
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(3) (1)
इंदौर संभाग
वनक्षेत्रपाल 3 श्री शरद चन्द्र दुबे
उज्जैन संभाग
सहायक वन संरक्षक 4 श्री विजय सिंह
भोपाल संभाग
वनक्षेत्रपाल 5 श्री सुधीर पटले
जबलपुर संभाग
वनक्षेत्रपाल.
6 श्री राजकुमार अहिरवार
क्र. 6515-2881 -अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा , वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र- तृतीय सामान्य विधि ( वन क्षेत्रपालों के लिए- पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
पदनाम क्रमांक
(3) (1)
(2)
जबलपुर संभाग
वनक्षेत्रपाल 1 श्री आनन्द शिवहरे
ग्वालियर संभाग
वनक्षेत्रपाल 2 कु. स्वाति पाठक
क्र. 6517-2776-अका- विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा , ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र- विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंशुलेशन को- ऑर्डिनेशन व हजार्डस एरिया ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(3) (1)
(2)
उज्जैन संभाग
उपयंत्री
1 श्री गिरीश कुमार माथनकर
उपयंत्री 2 श्री सरोज बाबू वंजारी
(2)
(3) (1)
इंदौर संभाग
उपयंत्री
3 श्री एन . के. शर्मा
उपयंत्री
4 श्री संजु सिंह बडोदिया
जबलपुर संभाग
उपयंत्री
5 श्री अच्छेलाल प्रजापति
सहायक यंत्री 6 श्री ए. एस. हाडे
सहायक यंत्री 7 श्रीमती हेमलता बिनकर
सहायक यंत्री 8 श्री अशोक कावड़े
होशंगाबाद संभाग
उपयंत्री
9 श्री लक्ष्मीनारायण मानमोडे
सहायक यंत्री.
10 श्री लखनेश कुमार विश्वकर्मा
क्र. 6519-2880- अका- विपप्र- 2014.-राज्य शासन द्वारा , उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2014को प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(3) (1)
(2)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
सहायक प्रबंधक ( सश्रेय ) 1 श्री संतोष कुमार शिवहरे
सहायक प्रबंधक ( सश्रेय ).
2 श्री आसित वर्मा
क्र. 6521-2866-अका-विपप्र- 2014.-राज्य शासन द्वारा , वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र -प्रथम प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(2)
(3) (1)
होशंगाबाद संभाग
वनक्षेत्रपाल 1 श्री मार्तण्ड सिंह मरावी
ग्वालियर संभाग
वनक्षेत्रपाल 2 श्री नरेश चन्द्र पाटीदार 3226
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(3) (2)
(1)
इंदौर संभाग
वनक्षेत्रपाल
3 श्री संजय सिंह राजपूत
जबलपुर संभाग
वनक्षेत्रपाल
4 श्री देवेश गौतम
वनक्षेत्रपाल
5 सुश्री सुनीता उइके
वनक्षेत्रपाल
6 श्रीमती पुष्पा सिंह
वनक्षेत्रपाल
श्री राजकुमार अहिरवार
7
वनक्षेत्रपाल
8 श्री राहुल कुमार घारू
वनक्षेत्रपाल
9 कु. कीर्ति बाला गुप्ता
वनक्षेत्रपाल
10 कु. तुष्टि सिंह चौहान
वनक्षेत्रपाल
11 श्रीमती नीता शाह
वनक्षेत्रपाल
12 श्रीमती नम्रता अग्रवाल
वनक्षेत्रपाल
13 श्री आनन्द शिवहरे
वनक्षेत्रपाल.
14 श्रीमती विद्या गिनारे
क्र. 6523-2793- अका- विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा , पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया ( टिप्पणी रहित -केवल अधिनियम एवं नियमों की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
नाम अधिकारी
क्रमांक
पदनाम (3) (2)
(1)
उच्चस्तर
सागर संभाग
उप पंजीयक 1 श्री विक्रम छिरौल्या
भोपाल संभाग
जिला पंजीयक 2 श्री रत्नेश भदौरिया
उप पंजीयक 3 श्री आनन्द कुमार पाण्डेय
निम्नस्तर
रीवा संभाग
उप पंजीयक.
1 कु. पूनम श्रीवास्तव
क्र. 6529-2783-अका- विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा, सामान्य प्रशासन, पंचायत , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र- पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
क्रमांक
पदनाम (3) (2)
(1)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
1 श्री सोमेश मिश्र
सहायक कलेक्टर (सश्रेय )
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 2 श्री अनूप कुमार सिंह
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 3 श्री सतीश कुमार एस.
4 श्री अमनवीर सिंह बैंस
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 5 श्री एस . कृष्ण चैतन्य
6 श्री प्रियंक मिश्रा
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 7 श्री मयंक अग्रवाल
8 श्री हर्ष दीक्षित
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 9 श्री ऋषि गर्ग
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 10 श्री फ्रैंक नोबल ए.
11 श्री संदीप जी. आर.
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय)
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 12 सुश्री रजनी सिंह
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 13 कु. सोनिया मीना
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 14 कु. गरिमा रावत
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 15 कु. स्वाति जैन
16 श्री प्रेमशंकर पटेल
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 17 श्री भविष्य भास्कर
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 18 श्री योगेन्द्र तिवारी
राजस्व निरीक्षक 19 श्री सुनील अग्रवाल
पटवारी
20 श्री आदर्श कुमार जामगड़े
होशंगाबाद संभाग
नायब तहसीलदार 21 श्री नितिन कुमार टाले
नायब तहसीलदार 22 कु. अंकिता बाजपेयी
सागर संभाग
नायब तहसीलदार 23 श्री दीपक कुमार तिवारी
नायब तहसीलदार 24 श्री निर्मल सिंह राठौर
नायब तहसीलदार 25 श्री संजय कुमार गर्ग भाग 1 ]
3227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(3) (1)
नायब तहसीलदार श्री मोहित कुमार जैन
26
राजस्व निरीक्षक 27 श्री देवेन्द्र कुमार पटैरिया
राजस्व निरीक्षक 28 श्री चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी
श्री योगेन्द्र चौधरी
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 29
इंदौर संभाग
तहसीलदार
30 श्री गोपाल सिंह वर्मा
नायब तहसीलदार 31 श्री अनिल मंडराह
नायब तहसीलदार 32 श्री चन्द्र कुवंर सिंह
जबलपुर संभाग
श्री यजुवेन्द्र कोरी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी 33
34 श्री रवि शंकर मिश्रा
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय)
ग्वालियर संभाग
नायब तहसीलदार 35 डॉ. मधुलिका सिंह तोमर
36 श्री चक्रपान सिंह
मुख्यकार्यपालन अधिकारी
(पी. सी. ओ. )
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
नायब तहसीलदार 1 श्री कैलाश मालवीय
2 श्री हरिदास मेवारी
सहा. अधी. भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 3 श्री कन्हैयालाल चौहान
राजस्व निरीक्षक 4 श्री कृष्णपाल सिंह बडकारे
राजस्व निरीक्षक 5 श्री दिनेश कुमार साहू
राजस्व निरीक्षक 6 श्री ब्रजलाल बाड़ीवा
राजस्व निरीक्षक 7 श्री आलोक भद्र
राजस्व निरीक्षक 8 श्री किशोर सिंह सिकरवार
राजस्व निरीक्षक 9 श्री प्रमोद श्रीवास्तव
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 10 श्री निर्भय सिंह पारस
राजस्व निरीक्षक 11 श्री मोहनलाल गोयल
राजस्व निरीक्षक 12 श्री करमचन्द डोडियार
पटवारी
13 श्री ओम प्रकाश मालवीय
होशंगाबाद संभाग
राजस्व निरीक्षक 14 श्री विष्णुकान्त कौशल
पटवारी
15 कु. शैली धुर्वे
पटवारी
16 सुश्री नीतू श्रीवास्तव
(3) (2)
(1)
पटवारी
17 श्री रामभरोस सरयाम
सागर संभाग
नायब तहसीलदार 18 श्री सच्चितां नन्द त्रिपाठी
सहा. अधी . भू- अभिलेख 19 श्री प्रदीप कुमार खरे
20 श्री एम . एल . जैन
सहा. अधी. भू- अभिलेख 21 श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी सहा. अधी. भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 22 श्री महराज सिंह गौड़
राजस्व निरीक्षक 23 श्री मनीराम कोंदर
राजस्व निरीक्षक 24 श्री शेषमणि शर्मा
राजस्व निरीक्षक 25 श्री जय प्रकाश पाण्डे
राजस्व निरीक्षक 26 श्री रामगोपाल नायक
पटवारी
27 श्री अभिषेक जैन
इंदौर संभाग
नायब तहसीलदार 28 श्री शुभंम सोनी
नायब तहसीलदार श्री यशपाल मुजाल्दा
29
नायब तहसीलदार कु. सुमन बाथम
30
नायब तहसीलदार 31 श्री हर्ष विक्रम सिंह
32 श्री इन्द्रभान सिंह चौहान सहा. अधी. भू-अभिलेख 33 श्री राजेन्द्र प्रसाद काशिव सहा. अधी . भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 34 श्री सुनील करवरे
राजस्व निरीक्षक 35 श्री ओम प्रकाश गोयल
रीवा संभाग
नायब तहसीलदार कु. अनामिका सिंह
36
नायब तहसीलदार श्री लक्ष्मीप्रसाद अहिरवार
37
श्री दिवाकर प्रताप सिंह
38
सहा. अधी. भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक श्री कमलेश प्रसाद पाठक
39
राजस्व निरीक्षक 40 श्री अरूण प्रताप सिंह
राजस्व निरीक्षक 41 श्री राजेश कुमार जैन
राजस्व निरीक्षक 42 श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी
राजस्व निरीक्षक 43 श्री राजेश कुमार सोनी
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 44 श्री विजय कान्त पाण्डेय
जबलपुर संभाग
नायब तहसीलदार 45 श्री शांतिलाल विश्नोई
राजस्व निरीक्षक 46 श्री विष्णु दयाल पनिका
राजस्व निरीक्षक 47 श्री अरूण भुषण दुबे 3228
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(3) (2)
(1)
राजस्व निरीक्षक 48 श्री ओमकार प्रसाद बनवासी
राजस्व निरीक्षक 49 श्री सीपतसिंह मर्सकोले
राजस्व निरीक्षक 50 श्री राम प्रकाश वरकड़े
राजस्व निरीक्षक 51 श्री दुलारे लाल परते
राजस्व निरीक्षक श्री मनोज कुमार तिवारी
52
राजस्व निरीक्षक 53 श्री श्याम सुंदर आनंद
ग्वालियर संभाग
नायब तहसीलदार 54 कु. ज्योति राजपूत
सहा. अधी . भू- अभिलेख 55 श्री रघुवर दयाल गुप्ता
पंचायत समन्वय अधिकारी 56 श्री जालिम सिंह मांहुने
राजस्व निरीक्षक 57 श्री राजेन्द्र सिंह परमार
राजस्व निरीक्षक 58 श्री मुरारीलाल उप्रैती
राजस्व निरीक्षक 59 श्री बृजेश कुमार शर्मा
क्र. 6531-2782-अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा, सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
पदनाम क्रमांक
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर 1 श्री सोमेश मिश्र
सहायक कलेक्टर 2 श्री संदीप जी. आर.
सहायक कलेक्टर 3 श्री फ्रैंक नोबल ए.
सहायक कलेक्टर 4 श्री ऋषि गर्ग
5 श्री प्रियंक मिश्रा
सहायक कलेक्टर (सश्रेय )
सहायक कलेक्टर (सश्रेय) 6 श्री अनूप कुमार सिंह
सहायक कलेक्टर 7 श्री हर्ष दीक्षित
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 8 कु. सोनिया मीना
9 श्री मयंक अग्रवाल
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 10 श्री अमनबीर सिंह बैंस
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 11 श्री एस. कृष्ण चैतन्य
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 12 श्री सतीश कुमार एस.
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 13 कु. गरिमा रावत
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 14 कु. स्वाति जैन
नायब तहसीलदार 15 श्री भविष्य भास्कर
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय) 16 कु. अंजली द्विवेदी
होशंगाबाद संभाग
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 17 श्री नितिन कुमार टाले
नायब तहसीलदार ( सश्रेय) 18 कु. अंकिता बाजपेयी
पटवारी
19 श्रीमती नीतू श्रीवास्तव
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 20 श्री योगेन्द्र तिवारी
राजस्व निरीक्षक 21 श्री सुनील अग्रवाल
सागर संभाग
नायब तहसीलदार श्री मोहित कुमार जैन
22
नायब तहसीलदार 23 श्री संजय कुमार गर्ग
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 24 श्री दीपक कुमार तिवारी
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 25 श्री सच्चिता नन्द त्रिपाठी
26 श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी सहा. अधी . भू- अभिलेख 27 श्री विनय मूर्ति शर्मा
सहा. अधी . भू-अभिलेख (सश्रेय) .
राजस्व निरीक्षक 28 श्री जय प्रकाश शुक्ला
पटवारी ( सश्रेय ) 29 श्रीमती आरती राणा
इंदौर संभाग
नायब तहसीलदार ( सश्रेय) 30 श्री चन्द्र कुवंर सिंह
नायब तहसीलदार ( सश्रेय) 31 कु. सुमन बाथम
32 श्री गोपाल सिंह वर्मा
तहसीलदार ( सश्रेय )
नायब तहसीलदार ( सश्रेय) 33 श्री हर्ष विक्रम सिंह
नायब तहसीलदार 34 श्री अनिल मंडराह
रीवा संभाग
नायब तहसीलदार ( सश्रेय ) 35 कु. अनामिका सिंह
राजस्व निरीक्षक 36 श्री राजेश कुमार जैन
राजस्व निरीक्षक 37 श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय
जबलपुर संभाग
38 श्रीमती दिव्या अवस्थी डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय)
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 39 कु. रंजना पाटने
राजस्व निरीक्षक 40 श्री मनोज कुमार तिवारी
राजस्व निरीक्षक 41 श्री लालमणि सतनामी
ग्वालियर संभाग
नायब तहसीलदार 42 डॉ. महेश सिंह कुशवाह
नायब तहसीलदार 43 डॉ. मधुलिका सिंह तोमर
नायब तहसीलदार (सश्रेय ) 44 कु. ज्योति राजपूत भाग 1 ]
3229
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(3) (2)
(1)
निम्नस्तर भोपाल संभाग
नायब तहसीलदार 1 सुश्री कल्पना के.
श्री कैलाश मालवीय
2
नायब तहसीलदार 3
राजस्व निरीक्षक श्री आलोक भद्र
राजस्व निरीक्षक 4 श्री कन्हैयालाल चौहान
राजस्व निरीक्षक 5 श्री कृष्णपाल सिंह बडकरे
होशंगाबाद संभाग
पटवारी
6 श्री रामभरोस सरयाम
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 7 श्री मोहनलाल गोयल
पटवारी
8 श्री आदर्श कुमार जामगड़े
सागर संभाग
राजस्व निरीक्षक 9 श्री योगेन्द्र चौधरी
राजस्व निरीक्षक 10 श्री चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी
राजस्व निरीक्षक 11 श्री जय प्रकाश पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 12 श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी
राजस्व निरीक्षक 13 श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता
राजस्व निरीक्षक 14 श्री रतनसिंह गौड़
इंदौर संभाग
नायब तहसीलदार 15 श्री यशपाल मुजाल्दा
नायब तहसीलदार 16 श्री शुभंम सोनी
राजस्व निरीक्षक 17 श्री ओम प्रकाश गोयल
रीवा संभाग
नायब तहसीलदार 18 श्री लक्ष्मी प्रसाद अहिरवार
19 श्री दिवाकर प्रताप सिंह सहा. अधी. भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 20 श्री अरूण प्रताप सिंह
राजस्व निरीक्षक 21 श्री हरिलाल वर्मा
राजस्व निरीक्षक 22 श्री पन्ना लाल रावत
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 23 श्री ओम प्रकाश मिश्र
राजस्व निरीक्षक 24 श्री शिवकान्त दीक्षित
राजस्व निरीक्षक 25 श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 26 श्री चन्द्र सिंह मरावी
(3) (2)
(1)
जबलपुर संभाग
27 श्री दिलीप सिंह
नायब तहसीलदार 28 श्री हेमराज झारिया
सहा. अधी. भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 29 श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 30 श्री हरवंश ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 31 श्री जुगल किशोर नेमा
राजस्व निरीक्षक श्री अरूण भुषण दुबे
32
राजस्व निरीक्षक श्री रवि शंकर मिश्रा
33
राजस्व निरीक्षक 34 श्री राम प्रकाश वरकड़े
राजस्व निरीक्षक 35 श्री सीपतसिंह मर्सकोले
राजस्व निरीक्षक श्री दुलारे लाल परते
36
राजस्व निरीक्षक 37 श्री कैलाश प्रसाद पनिका
38
राजस्व निरीक्षक श्री बलजीत रावत
राजस्व निरीक्षक 39 श्री कैलाश प्रसाद उइके
राजस्व निरीक्षक 40 श्री महेश कुमार वट्टी
ग्वालियर संभाग
तहसीलदार
41 श्री राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 42 श्री प्रदीप कुमार वर्मा
राजस्व निरीक्षक 43 श्री रविनंदन तिवारी
क्र. 6533-2779-अका-विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा , सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 21 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र- प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
नाम अधिकारी
पदनाम (3) क्रमांक (1)
(2)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर 1 श्री सोमेश मिश्र
सहायक कलेक्टर 2 श्री अनूप कुमार सिंह
सहायक कलेक्टर 3 श्री सतीश कुमार एस.
4
सहायक कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैंस
सहायक कलेक्टर 5 श्री एस. कृष्ण चैतन्य
सहायक कलेक्टर 6 श्री प्रियंक मिश्रा
सहायक कलेक्टर 7 श्री मयंक अग्रवाल
सहायक कलेक्टर 8 श्री हर्ष दीक्षित
सहायक कलेक्टर 9 श्री ऋषि गर्ग
सहायक कलेक्टर 10 श्री फ्रैंक नोबल ए.
3230
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(3) (2)
(1)
सहायक कलेक्टर 11 श्री संदीप जी. आर.
सहायक कलेक्टर 12 सुश्री रजनी सिंह
सहायक कलेक्टर 13 कु. सोनिया मीना
डिप्टी कलेक्टर 14 कु. गरिमा रावत
डिप्टी कलेक्टर 15 सुश्री स्वाति जैन
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 16 श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर
राजस्व निरीक्षक श्री मूलचन्द जुनवाल
17
सागर संभाग
नायब तहसीलदार श्री दीपक कुमार तिवारी
18
श्री विनय मूर्ति शर्मा सहा. अधी. भू- अभिलेख ( सश्रेय ) 19
श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी
20
सहा. अधी. भू- अभिलेख ( सश्रेय )
राजस्व निरीक्षक 21 श्री सुशील कुमार खरे
इंदौर संभाग
22 श्री अनिल मंडराह
नायब तहसीलदार ( सश्रेय)
नायब तहसीलदार ( सश्रेय) 23 कु. सुमन बाथम
24 श्री हर्ष विक्रम सिंह
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 25 श्री चन्द्र कुंवर सिंह
नायब तहसीलदार ( सश्रेय) 26 श्री यशपाल मुजाल्दा
राजस्व निरीक्षक 27 श्री ओम प्रकाश गोयल
राजस्व निरीक्षक 28 श्री पंकज यादव
राजस्व निरीक्षक 29 श्री राकेश पगारे
राजस्व निरीक्षक 30 श्री अनिल मेहता
राजस्व निरीक्षक 31 श्री शेखर बापट
राजस्व निरीक्षक 32 श्री योगेन्द्र सिंह राठौर
राजस्व निरीक्षक 33 श्री चन्द्र शेखर जोशी
जबलपुर संभाग
34 श्री हेमराज झारिया
सहा. अधी. भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 35 श्री संतोष कुमार दुबे
राजस्व निरीक्षक 36 श्री आश नारायण सिंह
राजस्व निरीक्षक 37 श्री सुन्दर लाल वर्मा
राजस्व निरीक्षक 38 श्री हरवंश ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 39 श्री देवशरण सिंह नेताम
राजस्व निरीक्षक 40 श्री बृजभान सिंह मार्को
राजस्व निरीक्षक 41 श्री अरूण भूषण दुबे
राजस्व निरीक्षक 42 श्री रविशंकर मिश्रा
राजस्व निरीक्षक 43 श्री कैलाश प्रसाद उइके
राजस्व निरीक्षक 44 श्री कुंवरलाल राउत
राजस्व निरीक्षक 45 श्री महेश कुमार वट्टी
46
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) श्री गणेश प्रसाद सिंगौरे
राजस्व निरीक्षक 47 श्री लालमणि सतनामी
(3) (2)
(1)
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) श्री प्रसन्न कुमार वर्मा
48
श्री चन्द्रभान दीवान
49
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय )
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 50 श्री विवेक मुले
51
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) श्री राजेश कुमार पटवा
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 52 श्री कमलेश प्रसाद पाठक
राजस्व निरीक्षक 53 श्री अरूण प्रताप सिंह
राजस्व निरीक्षक डॉ. सुदामा प्रसाद कोल
54
होशंगाबाद संभाग
राजस्व निरीक्षक 55 श्री नीरज कुमार बैस
राजस्व निरीक्षक 56 श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1
नायब तहसीलदार श्री भविष्य भास्कर
नायब तहसीलदार 2 सुश्री कल्पना के.
3
राजस्व निरीक्षक श्री ब्रजलाल बाड़ीवा
राजस्व निरीक्षक 4 श्री कन्हैयालाल चौहान
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 5 श्री सुनील अग्रवाल
राजस्व निरीक्षक श्री निर्भय सिंह पारस
6
राजस्व निरीक्षक श्री योगेन्द्र तिवारी
7
राजस्व निरीक्षक 8 श्री सतीश व्यास
पटवारी
9 श्री आदर्श कुमार जामगड़े
पटवारी
10 श्री ओम प्रकाश मालवीय
सागर संभाग
नायब तहसीलदार 11 श्री मोहित कुमार जैन
नायब तहसीलदार 12 श्री संजय कुमार गर्ग
नायब तहसीलदार 13 श्री सच्चिता नन्द त्रिपाठी
14 श्री एम. एल. जैन
सहा. अधी . भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 15 श्री राजीव कुमार शुक्ल
राजस्व निरीक्षक 16 श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी
राजस्व निरीक्षक 17 श्री शेषमणि शर्मा
राजस्व निरीक्षक 18 श्री प्रमोद कुमार पुष्पध
राजस्व निरीक्षक 19 श्री योगेन्द्र चौधरी
राजस्व निरीक्षक 20 श्री कृष्ण कुमार पटेल
राजस्व निरीक्षक 21 श्री महेन्द्र सिंह राजपूत
राजस्व निरीक्षक 22 श्री राजेश कुमार साहू भाग 1 ]
3231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(3) (1)
23
राजस्व निरीक्षक श्री शिवनाथ प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक 24 श्री हरगोविन्द प्रसाद धुर्वे
श्री जय प्रकाश पाण्डेय
25
राजस्व निरीक्षक
पटवारी
26 श्रीमती आरती राणा
पटवारी
श्री मनोज कुमार पटैरिया
27
इंदौर संभाग
28 श्री अन्तरसिंह कनेश
नायब तहसीलदार 29 श्रीमती किरण गेहलोत
नायब तहसीलदार श्री राजेन्द्र प्रसाद काशिव
30
सहा. अधी . भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक श्री मेहमूद अली शाह
31
राजस्व निरीक्षक 32 श्री शंकर लाल जोशी
राजस्व निरीक्षक 33 श्री नंद किशोर मालवीया
राजस्व निरीक्षक 34 श्री विक्टर रोड्रिग्स
35
राजस्व निरीक्षक श्री वेद कुमार पंड्या
राजस्व निरीक्षक 36 श्री कैलाश सिसौदिया
राजस्व निरीक्षक 37 श्री राजेश जोशी
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक श्री उमेश्वर साय पैंकरा
38
राजस्व निरीक्षक 39 श्री शिवकान्त दीक्षित
राजस्व निरीक्षक 40 श्री सुखलाल सिंह
राजस्व निरीक्षक 41 श्री बैशाखू राम प्रजापति
जबलपुर संभाग
नायब तहसीलदार 42 कु. अभिनंदना शर्मा
राजस्व निरीक्षक 43 श्री बिनोद कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 44 श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 45 श्री विष्णु दयाल पनिका
राजस्व निरीक्षक 46 श्री शनिलाल सिरसाम
राजस्व निरीक्षक 47 श्री सोहन लाल यादव
राजस्व निरीक्षक 48 श्री बलीराम साहू
राजस्व निरीक्षक 49 श्री हीरालाल धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 50 श्री राम प्रकाश वरकड़े
51
राजस्व निरीक्षक श्री गुरूदास प्रसाद मेहरा
52 श्री राज बहादुर सिंह चिचाम राजस्व निरीक्षक 53
राजस्व निरीक्षक श्री दुलाले लाल परते
राजस्व निरीक्षक 54 श्री कमलेश कुमार सतनामी
राजस्व निरीक्षक 55 श्री राज कुमार नामदेव
राजस्व निरीक्षक 56 श्री रिपूदमन सिंह
राजस्व निरीक्षक 57 श्री दिनेश यादव
राजस्व निरीक्षक 58 श्री मनोज कुमार तिवारी
राजस्व निरीक्षक श्री मणिराज सिंह
59
राजस्व निरीक्षक 60 श्री अनिल कुमार पाण्डे
राजस्व निरीक्षक 61 श्री मुकुल तिवारी
(3) (1)
(2)
राजस्व निरीक्षक 62 श्री संजय जाट
राजस्व निरीक्षक 63 श्री वीरेन्द्र कुमार खरे
ग्वालियर संभाग
नायब तहसीलदार 64 डॉ. महेश सिंह कुशवाह
नायब तहसीलदार 65 डॉ. मधुलिका सिंह तोमर
नायब तहसीलदार कु. ज्योति राजपूत
66
राजस्व निरीक्षक 67 श्री विनोद सिंह तोमर
राजस्व निरीक्षक 68 मोहम्मद रज्जाक खॉन
राजस्व निरीक्षक श्रीमती शबाना कुरैशी
69
राजस्व निरीक्षक 70 श्री रविनंदन तिवारी
रीवा संभाग
नायब तहसीलदार 71 कु. अनामिका सिंह
नायब तहसीलदार श्री लक्ष्मी प्रसाद अहिरवार
72
सहा. अधी. भू- अभिलेख 73 श्री रवि कुमार श्रीवास्तव
74 श्री अकलेश मालवीय सहा. अधी. भू-अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 75 श्री राजेश कुमार जैन
राजस्व निरीक्षक 76 श्री हंसराज सिंह
राजस्व निरीक्षक 77 श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी
राजस्व निरीक्षक 78 श्री हरिलाल वर्मा
होशंगाबाद संभाग
नायब तहसीलदार 79 कु. अंकिता बाजपेयी
राजस्व निरीक्षक श्री श्याम सिंह उइके
80
राजस्व निरीक्षक 81 श्री हीरू कुमरे
नायब तहसीलदार 82 श्री नितिन कुमार टाले
क्र. 6535-2780-अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा , सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2014 को प्रश्नपत्र- द्वितीय दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
पदनाम क्रमांक
(3) (2)
(1)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
1 श्री सोमेश मिश्र
सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 2
सहायक कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह
सहायक कलेक्टर 3 श्री प्रियंक मिश्र 3232
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(3) (1)
सहायक कलेक्टर 4 श्री हर्ष दीक्षित
सहायक कलेक्टर 5 श्री ऋषि गर्ग
6 श्री संदीप जी.आर.
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर 7 कु. सोनिया मीना
डिप्टी कलेक्टर 8 कु. गरिमा रावत
डिप्टी कलेक्टर ( सश्रेय ) 9 कु. स्वाति जैन
10 श्री भविष्य भास्कर
नायब तहसीलदार
उज्जैन संभाग
पटवारी
11 श्री ओम प्रकाश मालवीय
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 12 श्री चन्द्र कुंवर सिंह
निम्नस्तर भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर 1 सुश्री रजनी सिंह
सहायक कलेक्टर 2 श्री फ्रैंक नोबल ए.
सहायक कलेक्टर 3 श्री मयंक अग्रवाल
सहायक कलेक्टर 4 श्री अमनबीर सिंह बैंस
सहायक कलेक्टर 5 श्री सतीश कुमार एस.
सहायक कलेक्टर 6 श्री एस. कृष्ण चैतन्य
नायब तहसीलदार 7 सुश्री कल्पना के.
नायब तहसीलदार 8 श्री कैलाश मालवीय
राजस्व निरीक्षक 9 श्री ब्रजलाल बाड़ीवा
राजस्व निरीक्षक 10 श्री आलोक भद्र
राजस्व निरीक्षक.
11 श्री कन्हैयालाल चौहान
उज्जैन संभाग
पटवारी
12 श्री आदर्श कुमार जामगड़े
सागर संभाग
नायब तहसीलदार 13 श्री दीपक कुमार तिवारी
इन्दौर संभाग
नायब तहसीलदार 14 श्री शुभम सोनी
नायब तहसीलदार 15 श्री यशपाल मुजाल्दा
16 श्री अनिल मंडराह
नायब तहसीलदार 17 श्री हर्ष विक्रम सिंह
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार 18 कु. सुमन बाथम
राजस्व निरीक्षक 19 श्री मेहमूद अली शाह
(2)
(3) (1)
शहडोल संभाग
राजस्व निरीक्षक 20 श्री सनत कुमार सिंह
जबलपुर संभाग
21 श्री राजेन्द्र कुमार सोनवानी सहा. अधी. भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 22 श्री राज कुमार नामदेव
ग्वालियर संभाग
23
राजस्व निरीक्षक श्री योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी
राजस्व निरीक्षक 24 श्री रविनंदन तिवारी
क्र. 6537-2791-अका-विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा , वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र- विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
क्रमांक नाम अधिकारी
पदनाम
(3)
(2)
(1)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
सहायक वणिज्यिक कर 1 श्री संतोष कुमार बघेल
अधिकारी.
वाणिज्यिक कर अधिकारी 2 श्री प्रकाश सिंह बघेल
सहायक वाणिज्यिक कर 3 डॉ. आलोक मिश्रा
अधिकारी (सश्रेय) .
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 4 सुश्री आरती यादव
इन्दौर संभाग
कराधान सहायक 5 श्री दीपक मरमट
कराधान सहायक 6 कु. प्रियंका शिवहरे
7 श्री महेश बघेल
काधान सहायक 8 श्री विवेक कुमार शर्मा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
9 श्री राधेश्याम सोलंकी
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
वाणिज्यिक कर अधिकारी 10 श्री विमलेश राठौर
11 श्री हेमन्त खेर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
12 श्री कमलेश पाटीदार
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
भाग 1 ]
3233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(3) (2)
(1)
13 श्रीमती आस्था द्विवेदी
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
वाणिज्यिक कर अधिकारी 14 श्री कुम्भकरण मौर्य
(सश्रेय) .
निम्नस्तर
जबलपुर संभाग
कराधान सहायक 1 कु. सुलेका नामदेव
2 श्री शैवाल सिंह
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
वाणिज्यिक कर अधिकारी कु. शीतल मिश्रा
3
कराधान सहायक 4 कु. आराधना पाण्डेय
इन्दौर संभाग
5 श्री अम्बाराम मौर्य
कराधान सहायक
कराधान सहायक 6 श्री संदीप कुमार रायकवार
7 कु. चित्रांशी डामोर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
सहायक वाणिज्यिक कर 8 डॉ. दीप्ति गुप्ता
अधिकारी.
9 श्री राजेश चौहान
कराधान सहायक
कराधान सहायक 10 श्री ओम प्रकाश यादव
कराधान सहायक 11 सुश्री सीमा त्रिपाठी
12 श्री अभिमनोज पोरवाल
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर अधिकारी 13 कु. प्रियम् माहेश्वरी
कराधान सहायक 14 कु. मधुबाला कश्यप
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 श्रीमती हेमलता बरोनिया
कराधान सहायक 16 डॉ. अरविन्द्र कौर गांधी
भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्रीमती अंजली मिश्रा
कराधान सहायक 18 श्री अवनीन्द्र सिंह भदौरिया
19 श्री मुकुल कुमार गुप्ता
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
वाणिज्यिक कर अधिकारी 20 कुमार अभिषेक खरे
वाणिज्यिक कर अधिकारी 21 श्रीमती निशांकी सिघंई
22 कु. पूनम परिहार
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
वाणिज्यिक कर अधिकारी 23 कु. सिम्मी जैन
24 श्रीमती नीतू दीवान गुबरेले सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
क्र. 6539-2879 -अका-विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा , वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र- प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(3)
(1)
(2)
होशंगाबाद संभाग
सहायक वन संरक्षक सुश्री मीना कुमार मिश्रा
1
वन क्षेत्रपाल
श्रीमती ज्योत्सना खोब्रागड़े
2
इन्दौर संभाग
वन क्षेत्रपाल
3 श्री शरद चन्द्र दुबे
उज्जैन संभाग
सहायक वन संरक्षक 4 श्री विजय सिंह
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल
5 श्री संतोष मर्सकेले
वन क्षेत्रपाल
6 श्री अनिल कुमार नेती
क्र. 6541-2865-अका-विपप्र- 2014.- राज्य शासन द्वारा , ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र- स्विच गेयर तथा संरक्षण ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(3) (2)
(1)
ग्वालियर संभाग
उपयंत्री 1 श्री राजेन्द्र सिंह बैस
उपयंत्री 2 श्री गनपत प्रसाद कोरी
उपयंत्री 3 श्री राज कुमार चौरसिया
उज्जैन संभाग
उपयंत्री 4 श्री सरोज बाबू वंजारी
सागर संभाग
उपयंत्री 5 श्री अतुल जैन
भोपाल संभाग
उपयंत्री 6 श्री राहुल मिश्रा
इन्दौर संभाग
उपयंत्री 7 श्री संजु सिंह बडोदिया 3234
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
क्र. 6543-2886-अका-विपप्र-2014. राज्य शासन द्वारा, खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 24 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(2)
(3)
(1)
उच्चस्तर
सागर संभाग
हीरा अधिकारी 1 श्री रत्नेश कुमार दीक्षित
क्र. 6545-2861 -अका-विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा , महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जोदिनांक 24 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र - प्रथम लेखा ( पुस्तकों रहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
सहायक संचालक, 1 श्री अखिलेश कुमार मिश्रा
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
इन्दौर संभाग
2 कु. रीना शर्मा
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी .
क्र. 6547-2861 -अका-विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा , महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र- द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
नाम अधिकारी
क्रमांक
पदनाम (3)
(2)
(1)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
सहायक संचालक 1 श्री अखिलेश कुमार मिश्रा
(3)
(1)
(2)
इन्दौर संभाग
2 कु. रीना शर्मा
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
भोपाल संभाग
बाल विकास परियोजना 3 डॉ. कान्ता देशमुख
अधिकारी.
क्र. 6549-2790-अका- विपप्र-2014 .- राज्य शासन द्वारा , वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम स. क्रमांक नाम अधिकारी
(3) (2)
(1)
उच्चस्तर इंदौर संभाग
सहायक कराधान 1 श्री फग्जांन साहिल खान
सहायक कराधान 2 कु. दीप्ति केशरवानी
3 श्री अशोक कुमार गौतम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
4 श्री विमलेश राठौर
वाणिज्यिक कर अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर 5 श्री राधेश्याम सोलंकी
अधिकारी.
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय) . 6 श्री विवेक कुमार शर्मा
7 श्री कमलेश पाटीदार
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय ) .
8 श्री कुम्भकरण मौर्य
वाणिज्यक कर अधिकारी (सश्रेय) .
9 कु. चित्रांशी डामोर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
कराधान सहायक 10 कु. मधुबाला कश्यप
भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 कु. सायमा फातमा
12 श्रीमती ऋतु द्विवेदी चौहान वाणिज्यिक कर अधिकारी
कराधान सहायक 13 श्री सुनील सैनी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 14 कु. आकांक्षा सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 15 श्रीमती मनीषा वर्मा भाग 1 ]
3235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(3) (1)
कराधान सहायक 16 श्री. नरेन्द्र कुमार कोरी
कु. सिम्मी जैन
17
वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).
श्रीमती निशांकी सिघंई
18
वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय) .
19 श्री कुमार अभिषेक खरे वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय).
20 श्री मुकुल कुमार गुप्ता सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (सश्रेय) .
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 21 श्रीमती अंजली मिश्रा
जबलपुर संभाग
22 श्री प्रकाश सिंह बघेल
वाणिज्यिक कर अधिकारी
(सश्रेय) .
23 श्री शैवाल सिंह
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
24 श्री संतोष कुमार बघेल सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी .
25 डॉ. आलोक मिश्रा
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी .
निम्नस्तर
रीवा संभाग
1
कराधान सहायक श्री विजय कुमार द्विवेदी
इन्दौर संभाग
2 श्री रामेश्वर चौहान
कराधान सहायक
कराधान सहायक 3. कु. नीलम गणावा
4 श्री के. पी. सिंह
कराधान सहायक
कराधान सहायक 5 श्री अम्बाराम मौर्य
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 सुश्री सविता मकवाना
7 श्री भीमसिंह मसानिया
कराधान सहायक 8 श्री हेमन्त खेर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
9 श्री महेश बघेल
कराधान सहायक
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 10 श्री जयशंकर शर्मा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 11 श्रीमती समिता मुराड़िया
भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 12 कु. अंजू अहिरवार
13 श्रीमती नीतू दीवान गुबरेले सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
(3)
(1)
(2)
कु. पूनम परिहार
14
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
कराधान सहायक 15 श्री अवनीन्द्र सिंह भदौरिया
जबलपुर संभाग
वाणिज्यिक कर अधिकारी कु. शीतल मिश्रा
16
वाणिज्यिक कर निरीक्षक सुश्री आरती यादव
17
कराधान सहायक कु. सुलेखा नामदेव
18
19 श्री रामानन्द मेश्राम
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
20 श्री दिनेश सिंह तौमर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.
क्र. 6551-2870-अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा , पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम नाम अधिकारी
क्रमांक
(2)
(3)
(1)
उच्चस्तर ग्वालियर संभाग
1 श्री चक्रपान सिंह
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पी.सी.ओ. ) .
क्र. 6553-2869- अका-विपप्र - 2014.- राज्य शासन द्वारा , ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई 2014 को प्रश्न पत्र- विद्युत संस्थापनाऐं ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न पीरक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
नाम अधिकारी
पदनाम क्रमांक
(3)
(2)
(1)
सागर संभाग
उपयंत्री
1 श्री अतुल जैन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
Ren ای
3236
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश) -462011
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-09-13- तीन- 96.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् चुरहट , जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्रीमती सरोज गुप्ता अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, श्रीमती सरोज गुप्ता को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सरोज गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विलम्ब ( उनसठ दिन विलम्ब से) से दाखिल किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती सरोज गुप्ता को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्रीमती सरोज गुप्ता से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती सरोज गुप्ता को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को उनके पति को तामील कराया गया . अतः श्रीमती सरोज गुप्ता को दिनांक 23 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती सरोज गुप्ता को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती सरोज गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण , आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त श्रीमती सरोज गुप्ता द्वारा विलम्ब के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती सरोज गुप्ता को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती सरोज गुप्ता आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती सरोज गुप्ता द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सरोज गुप्ता को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
भाग 1 ]
3237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-09-13- तीन-97.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह मई , 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्रीमती आशा सिंह - अमर सिंह अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, श्रीमती आशा सिंह- अमर सिंह को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र ( परिशिष्ट -36 ) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती आशा सिंह- अमर सिंह द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती आशा सिंह - अमर सिंह को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्रीमती आशा सिंह- अमर सिंह से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती आशा सिंह- अमर सिंह को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती आशा सिंह- अमर सिंह को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती आशा सिंह- अमर सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती आशा सिंह- अमर सिंह द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त श्रीमती आशा सिंह- अमर सिंह द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती आशा सिंह-अमर सिंह आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती आशा सिंह- अमर सिंह द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती आशा सिंह - अमर सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-09-13- तीन-98 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन 3238
में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्रीमती आरती अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी . इस नगर परिषद्के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, श्रीमती आरती को निर्वाचन व्ययों कालेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र ( परिशिष्ट- 36 ) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती आरती द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती आरती को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्रीमती आरती से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती आरती को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती आरती को दिनांक 23 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती आरती को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती आरती द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त श्रीमती आरती द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती आरती को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती आरती आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती आरती द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती आरती को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ . 67-09-13- तीन- 99.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष भाग 1 ]
का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह मई , 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी को कारण बताओ सूचना - पत्र अक्टूबर 2013 को उनके पति द्वारा तामील कराया गया. अतः श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी को तामीली दिनांक से 15 दिन के भीतर अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण , आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. "
3239
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-09-13- तीन- 100.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया 3240
गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् चुरहट , जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्रीमती आरती गुप्ता अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 कोघोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, श्रीमती आरती गुप्ता को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र ( परिशिष्ट -36 ) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती आरती गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती आरती गुप्ता को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्रीमती आरती गुप्ता से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती आरती गुप्ता को कारण बताओ सूचना-पत्र अक्टूबर 2013 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती आरती गुप्ता को तामीली दिनांक से 15 दिन के भीतर अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती आरती गुप्ता को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती आरती गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त श्रीमती आरती गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती आरती गुप्ता को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती आरती गुप्ता आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती आरती गुप्ता द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती आरती गुप्ता को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग .
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-09-13- तीन- 101.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह मई , 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्रीमती आशा पाण्डेय अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 कोघोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख भाग 1 ]
के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, श्रीमती आशा पाण्डेय को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती आशा पाण्डेय द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती आशा पाण्डेय को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्रीमती आशा पाण्डेय से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती आशा पाण्डेय को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अतः श्रीमती आशा पाण्डेय को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती आशा पाण्डेय को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती आशा पाण्डेय द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त श्रीमती आशा पाण्डेय द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . " आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती आशा पाण्डेय को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती आशा पाण्डेय आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती आशा पाण्डेय द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती आशा पाण्डेय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् चुरहट , जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-09-13- तीन- 102.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह मई, 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्रीमती कल्पना अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, श्रीमती कल्पना को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती कल्पना द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती कल्पना को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्रीमती कल्पना से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती कल्पना को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती कल्पना को दिनांक 23 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती कल्पना को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती कल्पना द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण , आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त श्रीमती कल्पना द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती कल्पना को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती कल्पना आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी .
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती कल्पना द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती कल्पना को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-09-13- तीन- 103.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह मई , 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्रीमती पार्वती साहू अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, श्रीमती पार्वती साहू को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती पार्वती साहू द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती पार्वती साहू को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्रीमती पार्वती साहू से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
भाग 1 ]
अभ्यर्थी श्रीमती पार्वती साहू को कारण बताओ सूचना - पत्र को 9 अक्टूबर 2013 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अतः श्रीमती पार्वती साहू को दिनांक 24 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती पार्वती साहू को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती पार्वती साहू द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त श्रीमती पार्वती साहू द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . " आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती पार्वती साहू को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती पार्वती साहू आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती पार्वती साहू द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती पार्वती साहू को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-09-13- तीन- 104.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह मई , 2013 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्रीमती बबिता सेन अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 27 मई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 26 जून 2013 तक, श्रीमती बबिता सेन को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पत्र ( परिशिष्ट -36 ) दिनांक 9 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती बबिता सेन द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती बबिता सेन को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्रीमती बबिता सेन से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती बबिता सेन को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती बबिता सेन को दिनांक 22 अक्टूबर 2013 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती बबिता सेन को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी 3244
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
सीधी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती बबिता सेन द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त श्रीमती बबिता सेन द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती बबिता सेन को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती बबिता सेन आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती बबिता सेन द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती बबिता सेन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-128-10-तीन- 106.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन
[भाग 1 व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पत्र ( परिशिष्ट -36 ) दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को जारी किया गया, फिर पुनः दिनांक 13 जून 2014 को जारी किये गये. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 19 जून 2014 को उनके देवर द्वारा तामील किया गया. अतः सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर को दिनांक 4 जुलाई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. " भाग 1 ]
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री फूलबाई अशोक ठाकुर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् गैरतगंज , जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-128-10- तीन -107.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " ,
3245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्गैरतगंज, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री बबलीबाई जग्गू अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, सुश्री बबलीबाई जग्गू को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री बबलीबाई जग्गूद्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सुश्री बबलीबाई जग्गू को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को जारी किया गया , फिर पुनः दिनांक 13 जून 2014 को जारी किये गये. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री बबलीबाई जग्गू से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री बबलीबाई जग्गू को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 19 जून 2014 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अतः सुश्री बबलीबाई जग्गू को दिनांक 4 जुलाई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री बबलीबाई जग्गू को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी सुश्री बबलीबाई जग्गू द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त सुश्री बबलीबाई जग्गू द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . " आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री बबलीबाई जग्गू को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री बबलीबाई जग्गू आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
3246
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री बबलीबाई जग्गू द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री बबलीबाई जग्गू को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-128-10-तीन- 108.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री मुन्नीबी हकीम खान अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम,
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, सुश्री मुन्नीबी हकीम खान को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मुन्नीबी हकीम खान द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सुश्री मुन्नीबी हकीम खान को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को जारी किया गया , फिर पुनः दिनांक 13 जून 2014 को जारी किये गये. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री मुन्नीबी हकीम खान से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री मुन्नीबी हकीम खान को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 19 जून 2014 को तामील कराया गया. अतः सुश्री मुन्नीबी हकीम खान को दिनांक 4 जुलाई 2014 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री मुन्नीबी हकीम खान को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी सुश्री मुन्नीबी हकीम खान द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त सुश्री मुन्नीबी हकीम खान द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री मुन्नीबी हकीम खान को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी सुश्री मुन्नीबी हकीम खान आयोग कार्यालय में उपस्थित हुईं. किन्तु अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री मुन्नीबी हकीम खान द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
भाग 1 ]
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मुन्नीबी हकीम खान को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-251-10- तीन - 110.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती विनीता अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) तक,
3247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
श्रीमती विनीता को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती विनीता द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती विनीता को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती विनीता से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती विनीता को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 21 मार्च 2014 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती विनीता को दिनांक 5 अप्रैल 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती विनीता को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जनू 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती विनीता द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त श्रीमती विनीता द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . " आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती विनीता को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती विनीता आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती विनीता द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती विनीता को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सेमरिया , जिला रीवा का पार्षद या 3248
अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-251-10- तीन - 111.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवाके आम निर्वाचन में श्रीमती कमला देवी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) तक, श्रीमती कमला देवी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र ( परिशिष्ट -36 ) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती कमला देवी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती कमला देवी को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती कमला देवी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती कमला देवी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 21 मार्च 2014 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती कमला देवी को दिनांक 5 अप्रैल 2014 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती कमला देवी को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जनू 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती कमला देवी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामीली के उपरान्त श्रीमती कमला देवी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती कमला देवी को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती कमला देवी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती कमला देवी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती कमला देवी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
भाग 1 ]
3249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-251-10- तीन- 112.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती सविता शर्मा अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) तक, श्रीमती सविता शर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सविता शर्मा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, श्रीमती सविता शर्मा को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती सविता शर्मा से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती सविता शर्मा को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 21 मार्च 2014 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती सविता शर्मा को दिनांक 5 अप्रैल 2014 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . आयोग द्वारा श्रीमती सविता शर्मा को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जून 2014 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती सविता शर्मा को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली उपरान्त श्रीमती सविता शर्मा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती सविता शर्मा को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती सविता शर्मा आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती सविता शर्मा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सविता शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-251-10- तीन- 113.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के 3250
परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्रीमती हलीमुन्निशा अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण) तक, श्रीमती हलीमुन्निशा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती हलीमुन्निशा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, श्रीमती हलीमुन्निशा को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्रीमती हलीमुन्निशा से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती हलीमुन्निशा को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 21 मार्च 2014 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती हलीमुन्निशा को दिनांक 5 अप्रैल 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती हलीमुन्निशा को कारण बताओ सूचना - पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया . उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प्रतिवेदन दिनांक 26 जून 2014 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती हलीमुन्निशा को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली उपरान्त श्रीमती हलीमुन्निशा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती हलीमुन्निशा को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती हलीमुन्निशा आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती हलीमुन्निशा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती हलीमुन्निशा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सेमरिया, जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-211-10- तीन- 115.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14- ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
भाग 1 ]
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर के आम निर्वाचन में एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती महापौर पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36 ) दिनांक 29 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना- पत्र में एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 मई 2011 को तामील कराया गया. अतः एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती को दिनांक 9 जून 2011 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु अभ्यर्थी एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
3251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत एडवोकेट हीरालाल चक्रवर्ती को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-211-10- तीन- 116.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर के आम निर्वाचन में श्री मनोज कुमार महापौर पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम 3252
दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्री मनोज कुमार को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र ( परिशिष्ट-36) दिनांक 29 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मनोज कुमार द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री मनोज कुमार से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 मई 2011 को तामील कराया गया. अतः श्री मनोज कुमार को दिनांक 9 जून 2011 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में अभ्यावेदन /निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहिए था , किन्तु अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री मनोज कुमार द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मनोज कुमार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम जबलपुर , जिला जबलपुर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-211-10- तीन -117 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माहदिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर के आम निर्वाचन में मो. राशिद महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, मो. राशिद को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 29 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार मो. राशिद द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी मो. राशिद को आयोग द्वारा भाग 1 ]
कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में मो. राशिद से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी मो. राशिद को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मई 2011 को तामील कराया गया. अतः मो. राशिद को दिनांक 8 जून 2011 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . अभ्यर्थी मो. राशिद को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु अभ्यर्थी मो. राशिद द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी मो. राशिद को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी मो. राशिद आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मो. राशिद द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत मो. राशिद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-211-10- तीन- 118.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन
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में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 -ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर के आम निर्वाचन में श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट महापौर पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट को निर्वाचन व्ययों कालेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36 ) दिनांक 29 मार्च 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2011 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 मई 2011 को उनकी पत्नी द्वारा तामील किया गया. अतः श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट को दिनांक 9 जून 2011 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . अभ्यर्थी श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट को कारण बताओ सूचना पत्र की 3254
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तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना चाहिए था , किन्तु अभ्यर्थी श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया . अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री आर. के. चौकसे एडवोकेट को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम जबलपुर, जिला जबलपुर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-249-10-तीन 120.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
[भाग 1 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्त्योंथर, जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्री दिव्य शंकर शुक्ल अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) तक, श्री दिव्य शंकर शुक्ल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री दिव्य शंकर शुक्ल द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी श्री दिव्य शंकर शुक्ल को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्री दिव्य शंकर शुक्ल से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री दिव्य शंकर शुक्ल को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक अप्रैल 2014 को तामील कराया गया. अतः श्री दिव्य शंकर शुक्ल को तामीली दिनांक से अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्री दिव्य शंकर शुक्ल को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जून 2014 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्री दिव्य शंकर शुक्ल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त श्री दिव्य शंकर शुक्ल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है .
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री दिव्य शंकर शुक्ल को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्री दिव्य शंकर शुक्ल आयोग भाग 1 ]
कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री दिव्य शंकर शुक्ल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री दिव्य शंकर शुक्ल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-249-10- तीन-121 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्री रामसागर कोल अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी
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थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) तक, श्री रामसागर कोल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र ( परिशिष्ट -36 ) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रामसागर कोल द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी श्री रामसागर कोल को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्री रामसागर कोल से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री रामसागर कोल को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2014 को तामील कराया गया. अतः श्री रामसागर कोल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. अभ्यावेदन की स्वीकार्यता एवं परीक्षण हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा को अभ्यावेदन प्रेषित किया गया. परीक्षण उपरान्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जून 2014 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्री रामसागर कोल द्वारा लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और गरीबी के कारण अपनी पुरानी सायकल से रेडियो चुनाव चिन्ह का प्रचार- प्रसार करता था, इसके कारण उसका चुनाव में कोई खर्च नहीं हुआ. " वस्तुतः अभ्यर्थी द्वारा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थिता के लिए निक्षेप राशि जमा की गई है , जिसके कारण अभ्यर्थी द्वारा यह कहना कि चुनाव में कोई राशि व्यय नहीं हुई, प्रसंगिक नहीं है. प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री रामसागर कोल को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्री रामसागर कोल आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रामसागर कोल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया.
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अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रामसागर कोल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-249-10-तीन- 122.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्त्योंथर, जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्री सत्यदेव अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 कोघोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) तक, श्री सत्यदेव
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र ( परिशिष्ट -36 ) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सत्यदेव द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी श्री सत्यदेव को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्री सत्यदेव से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओं नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री सत्यदेव को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2014 को तामील कराया गया. अतः श्री सत्यदेव को दिनांक 28 अप्रैल 2014 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्री सत्यदेव को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जून 2014 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्री सत्यदेव द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण , आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त श्री सत्यदेव द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री सत्यदेव को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्री सत्यदेव आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री सत्यदेव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सत्यदेव को इस प्रकार चुने जाने के भाग 1 ]
लिये तथा नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-176-10- तीन-124.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री अनीता संजय अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 थी. सुश्री अनीता संजय को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री अनीता संजय द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी सुश्री अनीता संजय को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 19 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में सुश्री अनीता संजय से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री अनीता संजय को जारी कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली की प्रति में उल्लेख है कि संबंधित को नोटिस तामील करने लगातार तीन - चार दिन गया लेकिन मोहल्ले में संबंधित का निवास होना नहीं पाया गया. पंचनामा कराया गया. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र दिनांक 11 मार्च 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री अनीता संजय के द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली पश्चात् कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री अनीता संजय को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया . किन्तु अभ्यर्थी सुश्री अनीता संजय आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली में लेख है सुश्री अनीता संजय को काफी तलाश किया . कई जगह पूछताछ की लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी. पंचनामा बनाया गया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री अनीता संजय द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री अनीता संजय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् छतरपुर, जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
3258
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-50-12- तीन-126 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् अंजड, जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में श्री शेखरचंद पाटनी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक, श्री शेखरचंद पाटनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शेखरचंद पाटनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी श्री शेखरचंद पाटनी को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 मई 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री शेखरचंद पाटनी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री शेखरचंद पाटनी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26 जून 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 11 जुलाई 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री शेखरचंद पाटनी द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र तामीली उपरान्त आज दिनांक तक जिला निर्वाचन कार्यालय में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री शेखरचंद पाटनी को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्री शेखरचंद पाटनी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी ने उक्त सुनवाई तिथि उपरान्त अपना आवेदन - पत्र दिनांक 11 सितम्बर 2014 एवं मूल निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग को प्रस्तुत किया. अभ्यावेदन में प्रतिवेदित किया गया कि " मैं अपने व्यापार के कारण पिछले दो वर्ष से दूसरे राज्य में रह रहा हूं. मेरे चुनाव में मेरे अभ्यार्थी द्वारा इस मामले की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हो पाई थी. मुझे इस मामले की जानकारी आपके नोटिस क्रमांक एफ-67-50-12-तीन-738, दिनांक 14 अगस्त 2014 के द्वारा प्राप्त हुई है . यथावत मैं व्यय का लेखा रजिस्टर आपको भिजवा रहा हूं तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं स्वयं वहां प्रस्तुत नहीं हो सकूंगा. "
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री शेखरचंद पाटनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री शेखरचंद पाटनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् अंजड , जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
भाग 1 ]
3259
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
आदेश
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-18-10- तीन- 128.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् भिण्ड, जिला भिण्ड के आम निर्वाचन में श्रीमती ढकेली/ आर. डी. परिहार अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थी. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पास दाखिल करना था , किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पत्र दिनांक 10 अगस्त 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अभ्यर्थी श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 15 जुलाई 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 17 जुलाई 2014 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 1 अगस्त 2014 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भिण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली दिनांक 17 जुलाई 2014 को कराने के उपरान्त भी उक्त अभ्यर्थी द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है . "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती ढकेली/ आर. डी. परिहार आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 अगस्त 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती ढकेली/आर. डी. परिहार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् भिण्ड, जिला भिण्ड का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
3260
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
आदेश
भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-247-10-तीन- 155.- आवेदक मो. मुस्तकीम आजम मुसलमान अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी नगर परिषद् हनुमना ने यह आवेदन दिनांक 28 जुलाई 2014 को राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-67-247/ 10/तीन/597, दिनांक 26 मार्च 2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल 2014 को प्रकाशित) पर पुनर्विचार करने के लिये प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा उन्हें 05 वर्ष के लिये निरर्हित किया गया है.
प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि- नगर परिषद् हनुमना का आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 को सम्पन्न हुआ था. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अन्तर्गत आवेदक को निर्वाचन व्यय लेखा चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन की विहित समयावधि के भीतर अर्थात् दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को निर्वाचन परिणाम घोषित हुआ. अभ्यर्थी को अपना निर्वाचन लेखा दिनांक 18 जनवरी 2010 ( 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) तक राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 दिनांक 5 जून 1997 " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित दिनांक 6 जून 1997 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित रीति से जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत कर देना था. लेकिन आवेदक द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया.
निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 सितम्बर 2011 जारी किया. जिसका जबाव दिनांक 16 दिसम्बर 2011 को प्रस्तुत किया . अभ्यावेदन का परीक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा से करवाया गया परीक्षण उपरान्त प्रतिवेदित किया गया किया गया कि अभ्यर्थी शपथ पत्र तस्दीक न करा पाने का विलम्ब का कारण बताया गया जिस पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा के परीक्षण दिनांक 6.जनवरी 2014 के आधार पर आयोग के आदेश दिनांक 26 मार्च 2014 द्वारा 05 वर्ष के लिये निरर्हित कर दिया गया.
आवेदक मो. मुस्तकीम आजम मुसलमान ने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में आयोग के उक्त निरर्हता आदेश को निरस्त करने के लिये रिट याचिका क्र. 10100/2014 प्रस्तुत की गयी. प्रकरण में दिनांक 10 जुलाई 2014 आदेश हुआ कि राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष निरर्हता के आदेश को निरस्त करने के संबंध में आवेदक उच्च न्यायालय के आदेश के 15 दिन के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और अवधि के प्रश्न पर ध्यान न देते हुए आयोग गुणदोष के आधार पर पर आवेदक के अभ्यावेदन का निराकरण करें.
माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2014 के अनुक्रम में आवेदन पत्र दिनांक 28 जुलाई 2014 में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32- घ का पुर्नावलोकन हेतु निवेदन किया गया.
प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक नियत तिथि के पूर्व से शपथ- पत्र सत्यापित जमा नहीं कर सकें . अब उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवेदक के उत्तर दिनांक 28 जुलाई 2014 के तथ्यों तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया.
इस अनुक्रम में मो. मुस्तकीय आजम मुसलमान को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 9 सितम्बर 2014 को आयोग में प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ तथा माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्र. 10100/2014 में पारित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2014 में दिये गये निर्देशों सहित सुना गया .
समक्ष में आवेदक ने अपने उत्तर दिनांक 28 जुलाई 2014 में लेखा देर से प्रस्तुत करने का कारण शपथ पत्र दस्तीक न करा पाने जिला मुख्यालय के लिये नियत तिथि को वाहन उपलब्ध न हो सकने के कारण जमा न करने संबंधी तथ्य बताया गया.
तथ्यों के परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार संधारित किया गया था , किन्तु नियत तिथि को वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर पाये. विलम्ब का कारण समाधान कारक होने से निर्वाचन व्यय लेखा स्वीकार करने योग्य है.
आयोग द्वारा मो. मुस्तकीम आजम मुसलमान के द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 9 सितम्बर 2014 में प्रस्तुत तथ्यों के परीक्षण पर विलम्ब से प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा को मान्य किया गया. म. प्र. नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा- घ के अनुक्रम में अभ्यर्थी मो. मुस्तकीम आजम मुसलमान की निरर्हता की कालावधि को एतद्वारा हटाया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.
3261 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
न्यायालय उपायुक्त, राजस्व संभाग, शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी म.प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 जिला शहडोल ( म.प्र. )
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
शहडोल, दिनांक 20 अक्टूबर 2014
क्रमांक ११ बी-121/ 2013-14 अतएवं , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम चंगेरा , पटवारी हल्का क्रमांक चंगेरा 02 , तहसील बुढ़ार , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी -05, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशयं की घोषणा करती है । कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
जिला तहसील
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 1
3
2
4
5 शहडोल
408/493
0.856 चंगेरा /चंगेरा 02
बुढ़ार
0.547
309/1 , 309/2/1 , 309/2/3 , 309/2/4 , 309/2/क, 309/2/ख , 309/2/ग , 309/2/ घ , 309/3
2.565 .
329/1 , 329/2 , 329/3 , 329/4 , 329/5 , 329/6 , 329/7, 329/8 , 329/9 , 329/10, 329/11 , 329/11/क, 329/11 /ख , 329/12, 329/13 , 329/13/1 , 329/13/2 , 329/14 , 329/15 , 329/16/क, 329/16/ख़ , 329/16/ग, 329/17, 329/18, 329/19 , 329/20 , 329/23 , 329/24 , 329/25 , 329/26 , 329/27/क , 329/27/ख , 329/27/ख , 329/28 , 329/29 , 329/30 3262
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
2
1
3
4
326 शहडोल
330/1 , 330/2/ क , 330/2/ख
चंगेरा /चंगेरा 02
बुढ़ार
331
369/1, 369/2/क , 369/2/ख , 369/2/ग, 369/2/घ, 369/2/3 , 369/3 , 369/4 , 369/5 , 369/6, 369/7
367/1 , 367/2 , 367/3
374
373
421/1, 421/2
"
390
391/1 , 391/2 ; 391/3/क , 391/3/ख, 391/3/ग
392
386
393
395
396
103/4
397
399
398
49
42/1 , 42/2 , 42/3 , 42/4, 42/5 , 42/6 , 42/7 , 42/8, 42/9 , 42/10, 42/11/5/1 , 42/11/क/2, 42/11/ख , 42/12 , 42/13 , 42/14 , 42/15 , 42/16, 42/17
40/1, 40/2 , 40/3 , 40/4, 40/5 , 40/6/क , 40/6/ख, 40/7
48/1, 48/2 , 48/3
33/1, 33/2
36
35
38
30
29
28/1 , 28/2 , 28/3 , 28/4 , 28/5 , 28/6 , 28/7 , 28/8 , 28/9 /क , 28 /9/ख , 28/10 , 28/11 , 28/12 , 28/13 1/2, 1/3, 1/4
263/2/क , 263/2/ख , 263/3 , 263/4 , 263/5 , 263/6, 263/7 , 263/8 , 263/8/क , 263/8/ख , 263/8/ग , 263/8/ घ, 263/8/ ड., 263/8/च , 263/8/छ, 263/8/ज, 263/8/झ , 263/8/ ञ, 263/8/त, 263/8/थ, 263/8/द, 263/8/ध, 263/8/न, 263/9 , 263/10 5
0.025
0.302
0.063
0.646-
0.130
0.117
0.040
0.272
0.158
0.319
0.045
0.010
0:007
0.095
0.132
0.008
0.065
0.007
0.185
0.020
0.640
0.719
0.990
0.066
0.073
0.075
0.184
0.004
0.058
1.662
0.614
0.350 भाग 1 ]
3263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
1
2
3
4
259/520, 259/520/1 , 259/520/2 , 259/520/3, 259/520/4 शहडोल बुढ़ार
264
चंगेरा /चंगेरा 02
261/2/क , 261/2/ख , 261 / 2/ ग , 261/2/घ , 261/3, 261/4
259, 259/1 , 259/2 , 259/3 , 259/4
260
353/1, 353/2 , 353/3, 353/4/क, 353/4/ख , 353/5 , 353/6 , 353/7 , 353/8 , 353/9, 353/10, 353/11
250/2
240/1, 240/2/क , 240/ 2/ख , 240/2/ग , 240/3 , 240/4 , 240/5 , 240/6 , 240/7 , 240/8
232
-" -
231
233/1, 233/2 , 233/3 , 233/4
"
234
235
148/1, 148/2
133
135
147
140/1/क, 140/1/ख , 140/1 /ग , 140/1/घ, 140/2, 140/3/क , 140/3/ख , 140/3/ग , 140/3/ घ, 140/3/ड .
146
111
141/1 , 141/2
"
142/1 , 142/2 , 142/3
143/1 , 143/2
120
101
100/1 , 100/2 , 100/3 , 100/4
57
" --
508/1/घ, 508/1/5 , 508/2, 508/3
55
56/1, 56/2
54
53
93
51
61
492/503
290/1 , 290/2 , 290/3 , 290/4
"
289/1, 289/2 , 289/3 , 289/4 , 289/5 , 289/6
5
0.101
0.175
0.276
0.011
0.065
0.224
0.176
0.650
0.158
0.028
0.197
0.077
0.002
0.006
0.293
0.031
0.034
0.105
0.031
0.007
0.076
0.148
0.009
0.015
0.068
0.182
0.010
0.001.
0.010
0.037
0.001
0.004
0.012
0.007
0.090
0.252
0.002
0.203 3264
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
1
2
3
4
288 शहडोल बुढ़ार चंगेरा /चंगेरा 02
285/1 , 285/2 , 285/3 , 285/4, 285/5 , 285/6, 285/7, 285/8 , 285/9 , 285/10 , 285/11 5
0.050
0.162
0.527
283/1 , 283/2 , 283/3 , 283/4 , 283/5
336/1 , 336/2 , 336/3 , 336/4 , 336/5 , 336/6
0.372
0.146
201/1, 201/2
183
184
185 0.113
0.049
0.025
0.048
11/1, 11/2 , 11/3
180/512 0.018
0.241
13/1, 13/2
12
14
15
16
17/1 , 17/2 , 17/3, 17/4, 17/5/क , 17/ 5/ख , 17/6, 17/7 0.020
0.018
0.056
0.080
0.578
0.579
211/1 , 211/2 , 211/3 , 211/4
249
248
465/1 , 465/3 , 465/4 , 465/5 , 465/6 , 465/6/क/1/1 , 465/6/क/1 /2 , 465/6/क/2, 465/6/ख , 465/6/ग , 465/7, 465/8, 465/9/क , 465/9/ख , 465/10 , 465/11 , 465/12 , 465/13 , 465/14, 465/15 , 465/16 , 465/17 , 465/18 , 465/19 , 465/20 , 465/21 , 465/22 , 465/23 , 465/24 , 465/25 , 465/26 , 465/27 , 465/28 , 465/29, 465/30 , 465/31 , 465/32 , 465/33, 465/34
458/1 , 458/2 , 458/3 , 458/4, 458/5 , 458/6 , 458/7, 458/8 , 458/9 456 0.319
0.001
0.766
0.556
0.132
0.017
455/1, 455/2
454
453 0.162
0.050
0.186
410/1, 410/2 , 410/3
0.361
412/1 , 412/2 , 412/3
411 0.018
0.046
413, 413/3
0.166
437/1/क, 437/1/ ख , 437/1/ ग , 437/1/घ,
437/2
0.122
441/1, 441/2 , 441/3 , 441/4 , 441/5
3265 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
1
2
4
5
3
शहडोल
बुढ़ार चंगेरा /चंगेरा 02
0.394
493, 492/1 , 492/2 , 492/3, 492/4, 492/5/k , 492/5/kh , 492/5/G , 492/6 , 492/7 , 492/8 , 492/9, 492/10 , 492/11 , 492/12, 492/13 , 492/14 , 492/15 , 492/16 , 492/17 , 492/18 , 492/19 , 492/20 , 492/21 , 492/22 , 492/23 , 492/24, 492/25 , 492/26 , 492/27, 492/28 , 492/29 , 492/501 , 492/502 , 492/503
0.102
414/1, 414/2
415
0.032
0.011
435
0.167
434/1, 434/2 , 434/3 , 434/4
0.074
432
431
0.013
0.076
416/1, 416/2/क , 416/2/ख , 416/3
0.212
424/1/क , 424/1 /ख , 424/2
0.001
425
0.134
370
0.068
371
कमांक 2.2/ बी-121 / 2013-14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छांटा उर्फ नवाटोला, पटवारी हल्का क्रमांक छांटा उर्फ नवाटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी -05, तहसील गोहपारू जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन क़िया जाए।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
जिला तहसील
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
4
1
2
3
5
शहडोल
649
0.036
बुढ़ार
छांटा उर्फ नवाटोला
650/1, 650/2 , 650/3 , 650/4, 650/5 ,
0.052
650/6
0.072
651/1, 651/2 , 651/3
0.046
652
0.260
653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5 , 653/6, 653/7 , 653/8
0,263
654/1 , 654/2 , 654/3, 654/4
634
0.004
618
0.120
0.027
620/1, 620/2
619
0.050
0.161
621/1 , 621/2 , 621/3 3266
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
1
2
4
3
589
छांटा उर्फ नवाटोला
591 शहडोल बुढ़ार
507
593/1 , 593/2 , 593/3 , 593/4, 593/5 क, 593/5ख
506
504
594
596/1 , 596/2 , 596/3
595/1 , 595/2 , 595/3
499/1, 499/2 , 499/3
498
497/1, 497/2, 497/3
493
492
603/1, 603/2
424/1, 424/2/क, 424/2/ख, 424/2/ ग
422/1 , 422/2, 422/3
420
421
417
413
404
405/1/क, 405/1/ ख , 405/1/ ग, 405/1/घ,
405/2/क , 405/2/ खं , 405/ 2/ ग
406
407/1, 407/2 , 407/3
408
409
400/1 , 400/2 , 400/3 , 400/4
398
396
397
392/1 , 392/2
390/1, 390/2
358
389
360/1 , 360/2 , 356
362
361/1, 361/2
363
365
366
367
372/1 , 372/2 , 372/3
371/1 , 371/2 , 371/3
307/1, 307/2 , 307/3
306/1, 306/2 , 306/3 , 306/4, 306/5 , 306/6 , 306/7 5
0.115
0.024
0.133
0.073
0.008
0.001
0.017
0.015
0.036
0.149
0.054
0.001
0.145
0.104
0.002
0.187
0.120
0.002
0.001
0.212
0.146
0.198
0.189
0.065
0.046
0.094
0.066
0.197
0.031
0.004
0.044
0.313
0.261
0.129
0.004
0.249
0.031
0.002
0.198
0.181
0.107
0.236
0.202
0.321
0.787
0.161 भाग 1 ]
3267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
1
2
4
3
305/1, 305/2
302/1 , 302/2 , 302/3 , 302/4, 302/5 ,
302/6
छांटा उर्फ नवाटोला
शहडोल बुढ़ार
303
310/1 , 310/2 , 310/3
300/1, 300/2 , 300/3 , 300/700/1 क, 300/700/1 ख , 300/700/1 ग, 300/700/2 , 300/700/3/क 1, 300/700/3/क 2, 300/700/3 /क 3, 300/ 700/3/क 4, 300/700/3/ क 5
53
545/1, 545/2 , 545/3 , 545/4 , 545/5
225
544/1/क, 544/1/ख, 544/2, 544/687
226/1, 226/2 , 226/3
542
541/1, 541/2
227/1 , 227/2
230
228/1, 228/2
202/1/क , 202/1/ख , 202/2
229
200/1, 200/2
199
186
185
184, 184/2, 184/3
183
182/1 , 182/2 , 182/3
188/1 , 188/2
187/1 , 187/2 , 187/3
193
194
192/1, 192/2
191
138/1, 138/2
255
137
256
257
258
263
271
262
273
272/1, 272/2
275
279
280 5
0.113
0.080
0.036
0.081
0.148
0.439
0.277
0.020
0.292
0.112
0.032
0.053
0.234
0.002
0.011
0.020
0.016
0.029
0.002
0.109
0.010
0.062
0.021
0.010
0.009
0.101
0.053
0.001
0.069
0.004
0.044
0.006
0.003
0.010
0.021 .
0.124
0.106
0.109
0.009
0.045
0.055
0.040
0.069
0.181 3268
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
1
2
4
3
282
286
294
छांटा उर्फ नवाटोला
शहडोल बुढ़ार
295/1 , 295/2 , 295/3 , 295/4
297
296/1 , 296/2 , 296/3
298/1, 298/2
56
52
45/1, 45/2 , 45/3 , 45/4
49/1, 49/2 , 49/3 , 49/4,49/5
48/1, 48/2 , 48/3, 48/3/2 , 48/3/3 , 48/4/4/ख़
51
50/1 , 50/2 , 50/3 , 50/4 , 50/710 , 50/714/1 , 50/714/2/क, 50/714/2/ख
3/1, 3/2 , 3/3
172
169
168
157
156/1 , 156/2
158/1, 158/2
160
109
108
26/1, 26/2
103
97
27
95/1, 95/2
30/1, 30/2
70/1 , 70/2 , 70/718/1 , 70/718/2
69
68
61/1, 61/2
60
673
55 5
0.193
0.012
0.101
0.210
0.082
0:001
0.172
0.182
0.118
0.055
0.109
0.268
0.178
0.495
0.154
0.003
0.199
0.060
0.154
0.076
0.212
0.002
0.014
0.052
0.318
0.012
0.020
0.017
0.144
0.205
0.014
0.130
0.104
0.100
0.001
0.086
0.092 3269 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
कमांक 30/ बी-121 / 2013-14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नौगई, पटवारी हल्का क्रमांक नौगई-01 , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी -05, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में , मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
जिला तहसील
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 1
2
3
4.
5 शहडोल बुढ़ार
नौगई नौगई 01
527/617
0.061-
0.355
527/1, 527/2 क, 527/2 ख , 527/2 ग
0.231
537/1, 537/2 , 537/3 , 537/4
544
0.432
545
0.008
0.448
628/1, 628/2 , 628/3 , 628/4
629
0.118
0.090
627/1 , 627/2 , 627/3
626
0.176
0.219
550/1, 550/3 3270
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
3
1
2
4 शहडोल बुढ़ार नौगई / नौगई 01
547/1/ क, 547/ 1 / ख , 547/ 1 / ग, 547/2, 547/3 , 547/4
590
589/1
589/2
588/1 , 588/2 , 588/3 , 588/4
587/1, 587/2/क, 587/2/ ख, 587/3 , 587/4, 587/5 , 587/6
460/1, 460/2
461/1, 461/2/क, 461/2/ ख, 461/2/घ,
461/3/ग
462/616
462/1, 462/2 , 462/3 , 462/4
409/1, 409/2 , 409/3 , 409/4
408
407
405/1, 405/2
406
412
404/1, 404/2
396/1 , 396/2
392
397
391/1, 391/2
388
390/1, 390/2
364
375/1 , 375/2
365
366
367
368/1, 368/2 , 368/3 , 368/4; 368/5
369/1, 369/2 , 369/3 , 369/4, 369/5
192/1 , 192/2
191
193
190/1, 190/2
198/1, 198/2
189/1, 189/2
205
204/1, 204/2, 204/3, 204/4/क, 204/4/ख, 204/4/ग, 204/5
208
207
68
225 5
0.890
0.005
0.438
0.431
0.113
0.341
0.131
0.200
0.264
0.064
0.052
0.062
0.054
0.007
0.068
0.180
0.130
0.048
0:001
0.297
0.060
0.062
0.015
0.234
0.192
0.101
0.017
0.030
0.114
0.195
0.109
0.017
0.168
0.024
0.303
0.005
0.246
0.014
0.271
0.424
0.017 भाग 1 ]
3271
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
3
1
2
4
64 शहडोल
बुढ़ार नौगई / नौगई 01
63/1
63/2
53
54
62/1, 62/2 5
0.335
0.119
0.001
0.040
0.068
0.021
0.017
55/1, 55/2 , 55/3, 55/4
56
22/4/ख , 22/5 22/1, 22/2/क , 22/2/ ख , 22/3, 22/4/क ,
0.122
0.211
0.127
57/1, 57/2
0.017
60/1, 60/2 , 60/3, 60/4
1.030
343/1, 343/2/ क, 343/2/ख , 343/2 ग,
343/3, 343/4
0.051
351/1, 351/2/क, 351/2/ख, 351/2/
0.179
352/1, 352/2,352/3
353, 353/4....
354
359
358
362
357 0.123 .
0.152
0.188
0.229
0.060
0.173
596/1, 596/2
597/7 597/1, 597/2 , 597/3 , 597/4, 597/5, 597/6,
0.428
0.412
0.248
598/1, 598/2
566/1, 566/2 , 566/3, 566/3/ क , 566/4, 566/5 , 566/6 , 566/7, 566/8, 566/8/क, 566/9 , 566/10/क , 566/10/ख , 566/ 10/ ग . 566/11, 566/12 , 566/ 12/ ख/2, 566/13 / क , 566/13/ख, 566/14 1.015
0.071
560/1 , 560/2 , 560/3, 560/4 , 560/5
567
559
558/1, 558/2 , 558/3/क, 558/3/ख , 558/3 /ग; 558/3/घ, 558/3/ड.
557 0.039
0.021
0.180
0.075
0.511
552/1, 552/2 , 552/3 , 552/4
630
102
86
87/1, 87/2/क , 87/2/ख , 87/3, 87/4.
85
84
83 0.111
0.279
0.013
0.043
0.120
0.124
0.146
0.294
76/1, 76/2 क , 76/2 ख
3272
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
1
2
3
4
75
70
50/1, 50/2
69
66/1, 66/2
67
52/1, 52/2
183/606/1, 183/606/2
283
282
262/1, 262/2
286/1, 286/2, 286/3 , 286/4
214
215
213/1, 213/2
203/1, 203/2 , 203/3
200/1, 200/2 , 200/3 , 200/4
202/1, 202/2
199/1, 199/2
240/621
313
312/1/क/1, 312/ 1/क/2 , 312/1/ ख , 312/2/क , 312/2/ख , 312/2/ ग, 312/2/ घ, 312/3 , 312/4 , 312/5 , 312/6 , 312/7 , 312/8
314/1, 314/2 , 314/3 , 314/4, 314/5, 314/6
339
346/1 , 346/2 , 346/3
340
341
342
344
422
424/1, 424/2/ क , 424/2/ख, 424/2/ग, 424/3/क, 424/3/ख , 424/3/ ग
436
434/1, 434/2
433/1, 433/2, 433/3
438/1, 438/2/क , 438/2/ख , 438/2/ग, 438/3
439/1, 439/2/क, 439/2/ख , 439/ 2/ग , 439/2/घ
440
441
444/1, 444/2, 444/3 , 444/4, 444/5
443/1, 443/2 5
0.013
0.207
0.142
0.009
0.220
0.067
0.040
0.153
0.016
0.056
0.044
0,324
0.075
0.010
0.088
0.018
0.168
0.096
0.130
0.530
0.344
0.048.
0.009
0.300
0.007
0.014
0.150
0.027
0.003
0.053
0.296
0.188
0.003
0.040
0.308
0.053
0.092
0.028
0.002
0.240 3273 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
1
3
5 2
4
0.358
442/1 , 442/2
0.004 शहडोल
501/1, 501/2/ क , 501/ 2/ ख , 501/2/ग , 501/2/घ, 501/3/ क, 501/3/ख , 501/3/ग
नौगई / नौगई 01
बुढ़ार
0.450
491
0.392
488/1, 488/2क , 488/ 2/ख, 488/3/क, 488/3ख
514
0.412
0.184
517/1, 517/2 , 517/3 , 517/4
0.223
533/1, 533/2/ क, 533/ 2/ख , 533/ 2/ग , 533/2/घ, 533/2/ड. , 533/3 , 533/4
387
0.064
389
0.045
0.086
384
0.040
385
386
0.081
0.153
383/1 , 383/2 , 383/3
0.020
400
468
0.181
0.025
401/1, 401/2
0.039
470/1, 470/2 , 470/3
0.089
471/1, 471/2
0.520
472/1, 472/1 ख , 472/2, 472/3
0.176
143/1, 143/2 , 143/3
0.128
142
0.036
141
0.002
140/1, 140/2
0.144
479
0.419
482/1, 482/2 , 482/3/क, 482/3/ ख , 482/4
483
0.070
0.344
583/1 , 583/2 , 583/3
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एफ. आर. पण्डा, उपायुक्त राजस्व संभाग शहडोल
एवं सक्षम प्राधिकारी.
3274
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 30 सितम्बर 2014
प्र. क्र. 023 - अ- 82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) (2)
पन्ना
डोहली
रैपुरा
निजी भूमि रकबा 26.53 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 48.01 है . कुल रकबा 74.54
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
पटपरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 20 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 010 - अ- 82 - वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :--
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
शाहनगर
पन्ना
हरवंशपुरा निजी भूमि रकबा 1.72 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 16.88 है . कुल रकबा 18.60
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
उमेही नाला तालाब सिंचाई योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 011 - अ- 82 - वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके भाग 1 ]
3275
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4) (1) (2)
(3)
पन्ना शाहनगर मझगवां छक्का
निजी भूमि रकबा 9.02 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.41 है. कुल रकबा 11.43
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
उमेही नाला तालाब सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 146- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4) पवई
पन्ना
पटनाकलां निजी भूमि रकबा 95.60 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 20.16 है . कुल रकबा 115.76
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
पटना तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 15 अक्टूबर 2014
क्र. भू- अर्जन-08 ( अ -82 ) 2013-14-851.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची 3276
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(4) (1)
(3)
(5) (2)
615
0.13 डिण्डौरी डिण्डौरी लोंधाझिर
616
0.339
माल प.ह.नं. 06
629
0.18
रा.नि.मं.
0.05
630
डिण्डौरी.
632
0.26
633
0.06
598
0.15
0.54
600/2
1.709
योग ..
0.100
628
शासकीय भूमि
0.62
599
0.03
597
2.459
कुल योग ..
(6)
(7)
पाकरबघर्रा जलाशय योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी /कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-10 ( अ -82 ) 2013-14-852 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में )
(5)
(3)
(4) (1)
421
0.124 डिण्डौरी
(2) डिण्डौरी छिवली माल
1.900
440
प.ह.नं. 06
442
0.050
रा.नि.मं.
0.110
डिण्डौरी.
449
0.492
450
0.200
451
2.876
योग ..
443
1.890
शासकीय भूमि 439,
4.766
कुल योग ..
(6)
(7)
पाकरबघर्रा जलाशय योजना कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
3277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
क्र. भू- अर्जन -09 ( अ -82 ) 2013-14-853.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(5)
(3)
(4)
2.700
381 (1) डिण्डौरी
(2) डिण्डौरी
382
0.210
4.310
386
अमनीपिपरिया रै. प.ह.नं. 06 रा.नि.मं.
0.403
डिण्डौरी.
387/1
387/2
0.403
0.403
387/3
0.403
387/4
2.245
371
1.328
385
370
0.010
2.245
379
439
0.550
0.070
369
378/1
0.130
378/2
0.130
378/3
0.130
(7)
(6)
पाकरबघरी जलाशय योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
योग ..15.669
8.988
437, 380
शासकीय भूमि
377, 384
कुल योग ..24.657
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-07 ( अ-82 ) 2013-14-854. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(5)
(4)
0.036
(3) पाकरबघर्रा
1 (1) डिण्डौरी
(2) डिण्डौरी
2
0.950
माल प.ह.नं. 08
1.125
3
रा.नि.मं.
0.050
4
डिण्डौरी .
(7) पाकरबघरी जलाशय योजना (6) कार्यपालन यंत्री, लन यंत्री, जल संसाधन संभाग ,
डिण्डौरी.
[भाग 1 3278
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(7)
(4)
(5)
(2)
(6)
(3)
(1)
5
0.630
0.080
6
0.050
9
10
0.530
1.330
12
0.420
15
0.085
16/1
0.085
16/2
0.440
17
473
1.000
476
0.010
1.620
7
19/1
0.140
19/2
0.140
18/1
0.700
0.900
18/2
योग .. 10.321
3.120
13,11,474,
शासकीय भूमि
475, 14
कुल योग ..13.441
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 16 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 2 अ- 82 - वर्ष 13-14- भू- अर्जन-8479 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.263
छिन्दी
मुलताई
बैतूल
माथनी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.
(1). भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(2) भाग 1 ]
3279
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 3 अ- 82 - वर्ष 13-14- भू- अर्जन- 8480.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
0.360
महतपुर
मुलताई
बैतूल
(1)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.
माथनी जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.
1
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 4 अ- 82 - वर्ष 13-14- भू-अर्जन-8481 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
2.456
खड़कवार
मुलताई
बैतूल
(1)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.
माथनी जलाशय में अधिकतम जल भराव से प्रभावित निजी मकानों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
3280
(3)
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 5 अ - 82 - वर्ष 13-14- भू-अर्जन-8482. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
0.392
माथनी
मुलताई
(1) बैतूल
(1)
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.
माथनी लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 6 अ - 82 - वर्ष 13-14 - भू- अर्जन-8475.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.230
हिरड़ी
मुलताई
बैतूल
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.
बेरगांव जलाशय के वेस्ट वेयर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
(1) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(2)
(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
भाग 1 ]
3281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 7 अ -82- वर्ष 13-14- भू-अर्जन-8476 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1) (2)
(3)
4.631
खड़की
मुलताई
बैतूल
(1)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पांढरी जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू- अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 10 अ - 82 - वर्ष 13-14 - भू- अर्जन-8477 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(1)
3.319
(3) डोब
मुलताई
बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई.
डोब जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
(1) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
3282
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 14 अ - 82 - वर्ष 13-14- भू- अर्जन- 8478.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.830
बटकीडोह
घोड़ाडोंगरी
बैतूल
(1)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक -2, बैतूल.
बटकी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(3) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू,
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 21 अक्टूबर 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 480-10- पत्र क्र. भू-अर्जन-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(4) (1) (2)
(3)
1.086 सतना
मेरेटोला
रामनगर
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 482-10- पत्र क्र. भू-अर्जन-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा भाग 1 ]
3283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (2)
(3)
(4) (1)
2.795 रामनगर.
सतना
बाबूपुर
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग , सतना, म. प्र.
अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु .
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 483-10- पत्र क्र. भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
अर्जनीय रकबा तहसील
जिला
(हेक्टर में ) लगभग
(3)
(4) (2)
(1)
0.255 रामनगर अमिलिया
सतना
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.
अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 485-10- पत्र क्र. भू-अर्जन14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(4) (1)
(3)
0.851 रामनगर
हर्रई
सतना
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.
3284
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 486-10 - पत्र क्र. भू-अर्जन -14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) (2)
(3)
(4)
0.405
बोदा
सतना मैहर
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.
अधियारी सागर बांध एवं नहर में नाला डायवर्सन हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 487-10- पत्र क्र. भू-अर्जन-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(3)
(4) (1)
1.421 रामनगर टटेहराटोला
सतना
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 488-10- पत्र क्र. भू-अर्जन-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(4) 4.951 (1) सतना
(2) मैहर
(3) बराखुर्द
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अधियारी सागर बांध एवं नहर में नाला डायवर्सन हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र .
भाग 1 ]
3285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ. 489-10 - पत्र क्र. भू-अर्जन -14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग
(4) (1) (2)
(3)
0.243 रामनगर
बरहा
सतना
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.
अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 485-10- पत्र क्र. भू-अर्जन 14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(3)
(2)
(4) (1)
0.607 सतना मैहर टीकरखुर्द
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग, सतना, म. प्र.
अधियारी सागर बांध एवं नहर में नाला डायवर्सन हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 01 - अ- 82-13-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक एक सन् 2013 ) की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी 3286
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:--
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम का नाम
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में)
(4)
(5)
(6) (1)
(2)
(3)
1.144
268/1/3
2.023
रायसेन बेगमगंज नैनविलास
नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रायसेन
"
"
0.253
268/1/2
2.023
रायसेन बेगमगंज
"
"
_"_
268/1/1
2.023
0.261
रायसेन बेगमगंज
"
"
"
0.445
264/1/1
रायसेन बेगमगंज
" "
"
0.279
1.813
रायसेन
264/1/2
बेगमगंज
"
"
1.011
रायसेन बेगमगंज
264/2
"
0.599
257/1
1.603
रायसेन बेगमगंज
"
रायसेन
1.214
बेगमगंज
257/2
"
2.023
बेगमगंज
रायसेन
255, 258/1/1
"
1.538
रायसेन बेगमगंज
255, 258/1/2
"
3.800
रायसेन बेगमगंज
255, 258/2
"
0.390
बेगमगंज
रायसेन
255 , 258/3/1/1
"
0.185
1.390
रायसेन बेगमगंज
255, 258/3/1/2
"
1.970
रायसेन बेगमगंज
255, 258/3/1/3
"
0.270
बेगमगंज
रायसेन
255, 258/3/1/4
"
0.890
रायसेन बेगमगंज
255, 258/3/2
"
0.425
256/1
रायसेन बेगमगंज
"
256/2
0.283
रायसेन बेगमगंज
"
0.445
0.934
बेगमगंज
256/3
रायसेन
"
0.688
बेगमगंज
256/4
रायसेन
"
0.405
बेगमगंज
रायसेन
251, 252/1
"
1.214
बेगमगंज
रायसेन
251, 252/2/1
"
1.647
बेगमगंज
रायसेन
251, 252/2/2
"
0.226
2.938
रायसेन बेगमगंज
251, 252/3
"
0.615
रायसेन बेगमगंज
251, 252/4/1
"
बेगमगंज
0.809
रायसेन
251, 252/4/2
"
"
250/2
0.324
0.036
रायसेन बेगमगंज
" "
"
0.320
0.285
बेगमगंज
250/3
रायसेन भाग 1 ]
3287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(3)
(1)
रायसेन
249/1 बेगमगंज नैनविलास
_"_
बेगमगंज
रायसेन
249/2
_"_
247 रायसेन बेगमगंज
_"_
रायसेन बेगमगंज
245
_"_
बेगमगंज
रायसेन
241
_"_
रायसेन बेगमगंज
239
_"_
रायसेन बेगमगंज
238
_"_
रायसेन बेगमगंज
87
56/2/1 रायसेन बेगमगंज छोला
_"_
157/2 रायसेन बेगमगंज
201/1/1 रायसेन बेगमगंज मढिया निवारी
_"_
रायसेन बेगमगंज
274
174/1 रायसेन बेगमगंज हप्सिली
_"_
रायसेन बेगमगंज
174/2
_"_
178/1/1/1 बेगमगंज
रायसेन
_"_
178/1/1/2 बेगमगंज
रायसेन
_"_
बेगमगंज
178/1/2 रायसेन
_ "_
178/2 रायसेन बेगमगंज
"
बेगमगंज
544/4 रायसेन
बेगमगंज
रायसेन
गंभीरिया
204/1/1
पिपलिया
66 बेगमगंज
रायसेन
बखतसिंह
_"_
बेगमगंज
63 रायसेन
_"_
बेगमगंज
57/1 रायसेन
_"_
57/2 बेगमगंज
रायसेन
_"_
बेगमगंज
57/3 रायसेन
_"_
बेगमगंज
57/4 रायसेन
बेगमगंज
155 रायसेन
खिरिया
नारायणदास
_"_
बेगमगंज
200/1 रायसेन
बेगमगंज
203 रायसेन
पांडाझिर
_"_
रायसेन बेगमगंज
195/1/1/1
_"_
बेगमगंज
रायसेन
195/1/1/2
_"_
195/1/2 रायसेन बेगमगंज
_"_
195/3 रायसेन बेगमगंज
_"_
रायसेन बेगमगंज
193/1
_ "_
बेगमगंज
193/2 रायसेन
"
बेगमगंज
149/1 रायसेन
_"_
रायसेन बेगमगंज
149/2
(5)
(4)
(6)
_"_
"__ 1.453
" 0.061
0.095
_"_
1.578
0.261
"
"
1.546
0.154
"
" 0.979
0.107
"
0.890
0.057
1.267
0.131
0.644
0.021
0.043
1.619
1.182
0.110
0.801
0.059
0.058
1.454
1.169
0.220
2.538
0.036
0.405
0.210
0.607
1.226
0.809
0.051
1.764
0.022
0.063
0.198
0.603
0.198
1.044
0.479
1.044
1.048
"
1.047
3.431
0.076
0.029
0.437
"
" 1.141
0.110
"
" 0.120
0.992
"
" 0.991
"
" 0.296
0.161
0.010
0.271
0.267
1.177
0.076
1.174 3288
(2)
(3)
(1)
141 रायसेन बेगमगंज पांडाझिर
_ "_
रायसेन बेगमगंज
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(6) (4)
(5)
"
"
1.971
0.024
_"_
_"_
0.062
0.793
56 , 57 , 59/2 ,
62/2/1/4
_"_
रायसेन बेगमगंज
_ "_ 1.461
0.101
56, 57 , 59/2
62/2/1/5
_"_
बेगमगंज
रायसेन
_"_ 0.040
0.138
56, 57, 59/2
62/2/1/6/1
_"_
रायसेन बेगमगंज
_"_ 0.510
56, 57, 59/2
62/2/1/6/2
_"_
बेगमगंज
रायसेन
"
_ "_ 0.510
56, 57, 59/2
62/2/1/6/3
_"_
बेगमगंज
रायसेन
"
" 0.510
56, 57, 59/2
62/2/1/6/4
125 रायसेन बेगमगंज पिपलिया
बरई
_"_
328/2 बेगमगंज
रायसेन
329/5 रायसेन बेगमगंज
"
बेगमगंज
329/6 रायसेन
_"_
329/4 बेगमगंज
रायसेन
127
उचेरा
बेगमगंज
रायसेन
_"_
बेगमगंज
128 रायसेन
_"_
129/1 रायसेन बेगमगंज
_"_
129/2 रायसेन बेगमगंज
_"_
बेगमगंज
130 रायसेन
_"_
बेगमगंज
79/1/1 रायसेन
_"_
बेगमगंज
79/1/2 रायसेन
_"_
79/1/3 रायसेन बेगमगंज
"
रायसेन बेगमगंज
79/1/4
_"_
बेगमगंज
79/1/5 रायसेन
_"_
79/1/6 बेगमगंज
रायसेन
_"_
79/1/7 रायसेन बेगमगंज
_ "_
बेगमगंज
79/2/1 रायसेन
_"_
79/2/2 रायसेन बेगमगंज
_"_
79/2/3 रायसेन बेगमगंज
" 0.008
0.652
"
" 0.445
0.001
"
"
2.129
0.177
"
" 1.416
0.114
"
" 1.194
0.016
"
" 0.640
0.147
"
0.368
0.058
"
0.122
0.032
0.122
0.413
0.063
0.500
"
0.500
"
0.500
"
"
0.500
"
" 0.500
0.179
"
" 0.500
"
" 0.854
" 0.809
"
" 0.774
_"_
_"_
0.217
नोटः - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3289 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 13 अक्टूबर 2014
क्र. 5062- भू-अर्जन- 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) एवं ( 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला
ग्राम
तहसील
अनुसूची धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के प्राधिकृत अधिकारी
कुल क्षेत्रफल (हे. में).
(6) (1)
(5)
(3)
(2)
पड़ारी जलाशय योजना उमरिया मानपुर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, उमरिया.
(4) 6.200 0.700 0.500
पटेहरा कुठुलिया सेमरीटोला
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भड़ाली जलाशय योजना , नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. जी. तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र . एफ. 10- पत्र क्र. 447- भू-अर्जन -14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(5)
(6) (1) (2)
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4)
1.164
मैहर
जरूवा नरवार
सतना
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला सतना म . प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परि- योजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 1 के जरूवा नरवार माइनर के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 448- भू-अर्जन-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(4) (1)
(3)
खरौधी
2.591 सतना मैहर
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला म. प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परि- योजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 1 के खरौधी माइनर के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 449- भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(4)
(3)
(1) (2)
1.418 सतना मैहर नादनशिवाप्रसाद
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला म. प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परि- योजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 1 के नादनशिवाप्रसाद माइनर के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 449- भू-अर्जन-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(3)
(4) (1) (2)
5.617
चपना
सतना मैहर
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
(
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला म. प्र .
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परि- योजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 1 के चपना माइनर के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 464- भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(4) (2)
(3)
(1)
0.780 सतना
तमोरिया
मैहर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना.वि. संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला म. प्र.
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परि- योजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 1 के तमेरिया माइनर के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 446- भू-अर्जन14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके [भाग 1 3292
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन. का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
तमोरिया
0.780
सतना मैहर
कार्यपालन यंत्री , ना.वि. संभाग अमरपाटन अ. मु. मैहर सतना, जिला म. प्र .
बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परि- योजना के अन्तर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा 01 के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 16 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 8 अ- 82 - वर्ष 13-14- भू- अर्जन-8472 .- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. पूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6) (3)
(4)
(2)
0.182
(1) बैतूल घोड़ाडोंगरी खमालपुर
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्बलपमेंट कार्पोरेशन लि. , भोपाल
बैतूल - परासिया ( राज्य) मार्ग- 43 के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(1) चूंकि मार्ग उन्नयन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों को आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
प्र. क्र. 9 अ- 82 - वर्ष 13-14- भू-अर्जन-8473.- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है . पूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1)
(4) (2)
0.200
डेहरी
घोड़ाडोंगरी
बैतूल
(1)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्बलपमेंट कार्पोरेशन लि. , भोपाल
बैतूल - परासिया ( राज्य) मार्ग- 43 के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
चूंकि मार्ग उन्नयन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों को आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
( 4) समुचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
प्र. क्र. 10 अ- 82- वर्ष 13-14- भू- अर्जन- 8474.-चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. पूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
4.337 (2) घोड़ाडोंगरी
(3) रानीपुरा
(1) बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्बलपमेंट कार्पोरेशन लि. , भोपाल
बैतूल - परासिया ( राज्य ) मार्ग- 43 के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(1 ) चूंकि मार्ग उन्नयन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों को आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 13 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1729 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 2.600 (1) रीवा अमरपाटन (2)
वहेलिया भाठ (3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1731 -प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 4.250 (1) रीवा
(3) पड़रिया खुर्द
(2) अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1733- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(4)
(3)
(2)
4.870 रीवा
पड़रियाकलां
अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1735 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(4) (2)
रीवा
करही लामी
15.280 अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3296
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1737- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
कर्रा
2.950 अमरपाटन
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1739 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
2.075
सेहरूआ नं. 2
रीवा अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1741- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
रीवा
0.650
पहाड़िया-366
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1743 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
5.509 रीवा
व्यौहरा -460
रायपुर
कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3298
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1745- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
11.640 रीवा
पहाड़िया-365
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1747- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) (1)
(3)
2.975 रीवा
व्यौहरा -462
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1749- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(4)
(3)
रीवा मनगवां
11.175
बेलवा पैकान-396
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1751 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
4.860
ब्यौहरा -461
रीवा
रायपुर
कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3300
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1753 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
1.950 रीवा
कुऑ-88
रायपुर कर्चुलियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1755- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(4)
(3)
11.712
नर्रहा -310
रीवा
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1757 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती उच्चस्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
15.670 रीवा अमरपाटन ऐरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1759 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(2)
(4) सतना
सिधौल
2.298 अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3302
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1761 - प्रशा .- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
नवागॉव
3.125 रीवा मनगवां
कोठार-311
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1763 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
1.200 सतना
सुकुलगवां
अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1765 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
(3)
8.050 सतना
अमरपाटन कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1767 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
चन्देहरी
0.650 रीवा
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बहुती मुख्य नहर के रतहरा
वितरक नहर के निर्माण कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3304
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1769- प्रशा. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(1)
(2)
(4) रीवा
उमरी -51
12.337 रायपुर
कर्चुलियान
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1771 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 का ब्रान्च माइनर क्र. 1 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) मनगवां
5.496 रीवा
महुआ-498
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 का ब्रान्च माइनर क्र. 1 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1773 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 8 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
3.569 रीवा मनगवां आंवी-27
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 8 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1775- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
( 2)
(4) (1)
0.801 रीवा
उलही कला-53
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
3306
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
पत्र क्र. 1777- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 7 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
(3)
3.044 मनगवां
रीवा
बेलवा पैकान -396
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 7 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1779- प्रशा. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
पलिया-349
0.463 मनगवां
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा , म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
प. क्र. 1781 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 8 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
2.723
भीर-477
मनगवां
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 8 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1783 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
3.875 रीवा
रघुराजगढ़ -574
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सब- माइनर क्र. 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1785 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 3308
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
मनगवां
2.095
कांटी-84
रीवा
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सब- माइनर क्र . 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1787 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 सबमाइनर क्र. 1,2,3 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
19.195 मनगवां पलिया-352
रीवा
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सब -माइनर क्र. 1 , 2, 3 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1789- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 भाग 1 ]
3309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
3.314 रीवा मनगवां मोहनगढ़ -511
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1791 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 सबमाइनर क्र. 5, 6 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1). (2)
(3)
मनगवां
8.653 रीवा
मेथोरी-530
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सब-माइनर क्र. 5, 6 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1793- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 3310
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सबमाइनर क्र. 6 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
1.511 रीवा
मेथोरी-529
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म . प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सब- माइनर क्र. 6 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1795 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सबमाइनर क्र. 4 की ब्रांच माइनर क्र. 1 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
11.039 मनगवां डेल्ही-242
रीवा
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सब-माइनर क्र. 4 की ब्रान्च माइनर क्र. 1 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1797- प्रशा . - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सबमाइनर क्र. 3 , 4 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व भाग 1 ]
3311
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
6.101 रीवा मनगवां सेमरीकला-617
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सब - माइनर क्र. 3 , 4 नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1799 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 8 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
0.018 मनगवां
रीवा
भोथी-481
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 8 के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1801- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खानें ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं 3312
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
नगमा-265
2.576 रीवा मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1803 - प्रशा. - भू-अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र . 9 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
1.599 रीवा
उलहीखुर्द-55
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1805- प्रशा .- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी भाग 1 ]
3313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा- 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
6.875
कल्ला
रीवा अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1807- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
4.058 मनगवां
रीवा
नदहा-308
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1809- प्रशा. - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं 3314
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
7.584
हर्दी-630
रीवा मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1811-प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 5,6,7,8 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
12.240
देवगांव-286
रीवा मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 5,6, 7, 8 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1813- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में 3315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:- कारण
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.881 मनगवां
रीवा
सतगढ़ -580
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 नहर निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1815 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
2.000
रिमार
अमरपाटन
रीवा
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1817- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 3316
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
18.440 अमरपाटन कोरिगवां
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म . प्र.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1819 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके साने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.703 अमरपाटन
रीवा
वरदहा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1821 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 3317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरिक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.625 मनगवां
रीवा
महुली-496
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1823 - प्रशा . - भू-अर्जन-2014. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरिक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
मिसिरा-528
0.975 मनगवां
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1825- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 3318
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा अमरपाटन
4.750
सिलपरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1827- प्रशा. - भू-अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
अमरपाटन
12.180 रीवा
दीनापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म . प्र.
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
3319 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1829 -प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
22.500
बांसा-30
रीवा
हुजूर
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1831 - प्रशा . - भू- अर्जन -2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील नगर/ग्राम
(हे. में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
5.250
डिठौरा
सतना अमरपाटन
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[ भाग 1 3320
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1833- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (3)
(2)
(4)
(5)
(1)
2.820
अमरपाटन
सतना
अजमाइन
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1835- प्रशा. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(हे. में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
27.090
सतना रामपुर
जमुना
बाघेलान
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
3321 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1837- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6) (3)
(1)
(2)
(4)
टीकर-227
8.925
रीवा
हुजूर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1839- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
तहसील नगर/ग्राम
जिला
(हे. में)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
2.433
रीवा
शुकुलगवां-613
हुजूर
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1 3322
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1841 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
4.750
रीवा
दुवहाई-282
हुजूर
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1843 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
(हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
2.500
धोवखरा-298
रीवा
हुजूर
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
3323 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1845- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2)
(5)
(1)
(3)
(4)
1.078
रीवा
धोवखरी
हुजूर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र.) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1847- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(3)
(5)
(6) (2)
(4)
(1)
6.520
रीवा
अमिलकी-23
हुजूर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1 3324
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1849-प्रशा .- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिकारी
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
8.950
गहिरा-152
रीवा
हुजूर
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1851 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
17.010
रीवा
गोविन्दगढ़ -173
हुजूर
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3325 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1853-प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिकारी
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
1.975
सतना
अमरपाटन टेढ़वा
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1855- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल
जिला
(हे. में)
(6)
(4)
(3)
(5)
(1) (2)
पगरा
15.220
अमरपाटन
सतना
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1 3326
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1857- प्रशा .- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिकारी
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
3.213
सतना अमरपाटन झिरिया वाजपेयी
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1859- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(हे. में)
(6) (3)
(4)
(5)
(1)
(2)
पैपखरा
1.725
अमरपाटन
सतना
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3327 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1861 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (3)
(2)
(5)
(4)
(1)
1.025
सतना अमरपाटन झिरिया कोपरिहन
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1863 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
8.712
नैकिन
रीवा
हुजूर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1 3328
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1865 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
का वर्णन जिला
लगभग क्षेत्रफल
अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
(हे. में)
(6) (2)
(5)
(4)
(3)
(1)
4.950
रीवा
दादर
बहुती मुख्य नहर के रतहरा गुढ़
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) . वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1867- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील नगर/ग्राम
जिला
(हे. में)
(6) (2)
(4)
(5)
(1)
(3)
3.600
रीवा
पुरवा
गुढ़
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3329 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1869- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिकारी
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.800
रीवा
कौवाढ़ान
गुढ़
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र.) .
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1871 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(6)
(5)
(3)
(1)
(2)
(4)
2.150
रतहरी
रीवा
हुजूर
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1 3330
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1873 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिकारी
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (3)
(1)
(2)
(4)
(5)
2.700
रतहरा
रीवा
हुजूर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1875- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(हे. में)
(2)
(4)
(5)
(6) (3)
(1)
3.668
रीवा
मिर्चवार
गुढ़
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
3331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
प. क्र. 1877- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(6) (3)
(4)
(5)
(2)
(1)
5.090
मनगवां कठेरी-42
रीवा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1879 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
उमरी
17.900
रीवा
गुढ़
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1 3332
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1881 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
6.725
रीवा
गुढ़
खड्डा
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1883 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
अधिकारी
जिला तहसील
(हे. में)
(6) (3)
(5)
(1)
(2)
(4)
2.968
रीवा
रायपुर चोरगढ़ी
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
कर्चुलियान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3333 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1885- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(5)
(6)
(4)
(3)
(1)
(2)
9.225
रीवा
लोही
गुढ़
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1887 -प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
तहसील नगर/ग्राम
जिला
(हे. में)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
1.323
रीवा
खाम्हा
गुढ़
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3334
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1889- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
जिला
(हे. में)
(3)
(4)
(2)
(5)
(6) (1)
1.750
रीवा
पड़रिया
हुजूर
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1891- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(2)
(6)
(4)
(5)
(1)
(3)
1.250
बिहरिया
रीवा
हुजूर
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3335 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1893- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब - माइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील नगर/ग्राम
जिला
(6) (3)
(2)
(5)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
2.951
रीवा
दुवगमा-240
मनगवां
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब- माइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1895-प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब - माइनर क्र. 8 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
मिसिरगवां -477
4.431
रीवा मनगवां
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब- माइनर क्र. 8 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1 3336
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1897 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब - माइनर क्र. 8 में से ब्रान्च माइनर क्र. 1 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(6)
(5)
(2)
(4)
(3)
(1)
1.660
जरहा-169
रीवा मनगवां
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सब - माइनर क्र. 8 का ब्रान्च माइनर क्र. 1 नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1899 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सब- माइनर क्र. 1 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
7.778
रीवा
कुइयाखुर्द-93
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
रायपुर कर्चुलियान
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सब- माइनर क्र. 1 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3337
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1901 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 3 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 14.024 मनगवां
(3) नवागाँव 311
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा , (म. प्र. )
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 3 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1903- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 4 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 6.330 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) नवागाँव 312
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 4 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3338
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1905 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 5 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) 5.979 (2) रायपुर कर्चुलियान टटिहरा 221
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, (म. प्र. )
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 5 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1907 - प्रशा . - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
1.798 कर्चुलियान महगना 514
(1) रीवा रायपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1909- प्रशा. - भू- अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
मनगवां
ढाढर 248
1.776 (1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है..
प. क्र. 1911 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) पकरा
(4) 4.775 (1) रीवा
(2) गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1913 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
1.838 रीवा
जोकिहा
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1915 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
7.050
रकरिया
(1) रीवा
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1917- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
7.538 रीवा
चौड़ियार
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1919- प्रशा. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 4 , 5 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) मनगवां पटेहरा 356
5.964 (1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 4, 5 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
3342
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1921- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
सिलपरी 599 4.985 मनगवां
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1923 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10, 11 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) 3.953 (1) रीवा
(2) मनगवां
अमवा 10
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10, 11 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1925 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
मनगवां पतैला 342
(4) 0.486 (1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1927 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) मऊगंज
(1) रीवा
(4) 2.190
(3) अटरा कला 4
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3344
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1929- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) 1.004
अतरैला 17
(1) रीवा मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, (म. प्र. )
बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1931 - प्रशा .- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
धवैया 289
(4) 3.351 (1) रीवा
(2) मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1933- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 1 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) मनगवां
(4) 3.239 (1) रीवा
(3) मिसिरगवां 476
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. )
(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 1 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1935- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 2 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा
(2) मनगवां
(4) 5.658
(3) टिकुरी 192
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3346
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1937- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 4 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
3.536 (1) रीवा मनगवां मोहगढ़ 512
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 4 नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1939 - प्रशा. - भू- अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) 1.875
नरोरा 309
(1) रीवा
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, (म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3347
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1941 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
2.875 (1) सतना
झिरिया कोठार
(2) अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, (म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1943 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 13.160 (1) रीवा
(3) मड़वा 493
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3348
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1945 - प्रशा . - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) 0.525 (1) रीवा
कचूर 64
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, (म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1947- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) नौवस्ता 325
(4) 1.128 (1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
भाग 1 ]
प. क्र. 1949- प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
3.460
धौचट 302
(1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1951 -प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
2.250
(3) वहेलिया 423
(1) रीवा
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा , (म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
3350
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1953 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
8.920
जोन्ही 213
(1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा , (म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1955 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 7.410 (1) रीवा
(3) कौवाढ़ान 114
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1957- प्रशा . - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2) (3)
4.320
वैजनाथ 457
(1) रीवा
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, (म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1959 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) रीवा
(4) 14.490
(3) मध्येपुर 507
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा , ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3352
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प. क्र. 1961 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (1) रीवा
4.300
(3) खम्हरिया-127
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1963 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(1) सतना
(2) अमरपाटन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 13.510
आनन्दगढ़ (3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1965 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
11.480 रीवा
भोलगढ़-483
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग के लिए जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1967 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 35.310 (2) अमरपाटन
(1) सतना
ककलपुर (3)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , के लिए जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1969- प्रशा. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं 3354
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
5.508
करौंदी
अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व , विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1971 -प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना अमरपाटन
14.920
पोड़ी खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1973-प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत भाग 1 ]
3355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा-11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
अमरपाटन
4.670
(3) लोखरी
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1975 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
हिनौती-636
1.750 रीवा
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1977 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं 3356
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
12.240 सतना अमरपाटन मझगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1979- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती उच्च स्तरीय नहर की बेला वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी माइनर के सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
बढौरा
6.430 सतना
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली बहुती उच्चस्तरीय मुख्य नहर के बेला वितरिका नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1981-प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं भाग 1 ]
3357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
बांधा
36.010 रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1983-प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
सतना
11.830
इटमा
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1985 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 3358
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
13.240 सतना
देवरा नं. 2
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1987 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1)
(2)
(3)
8.600 सतना
रामपुर बाघेलान
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1989- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं भाग 1 ]
3359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
2.755
कटिगा
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 1991 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
3.625 सतना
सगौनी
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1993- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं 3360
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
3.200
तपा
सतना
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1995 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
17.140 सतना
करही वृत्त
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1997 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं भाग 1 ]
3361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
7.120 सतना
झण्ड
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 1999 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1) (2)
पतेरी-346
रीवा
1.645 हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2001- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 3362
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
अमरपाटन
1.650
जमुना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र.)
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2003 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) सतना
10.910
तुर्की
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2005 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी भाग 1 ]
3363
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
10.230
कूद
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2007 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब -माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
तिवनी
1.798 सतना
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2009-प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के 3364
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4) 2.710 रीवा
कपुरी -68
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )
(6) बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2011 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
6.950 (1) रीवा
(3) महिदल -509
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2013- प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 1.405
(3) खोखम-142
(1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
बहुती मुख्य नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व, विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी.एस. अग्निवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3365 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
राजस्व विभाग
कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना इकाई क्र. 1 बरगी हिल्स, जबलपुर [प्रारूप धारा 4 भू-अर्जन अधिनियम धारा 17 ( 1 ) के समावेश सहित ]
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013/22 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. -82-12-13 - भू. अ. अ.- 11 - सात- 1 - सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
(5)
(6) (3)
(2)
(4)
(1)
सिहोरा
जबलपुर
0.11 कुँआ बोर
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 4 सिहोरा.
लमकना वितरक की आलासुर माइनर निर्माण हेतु.
ग्राम- खिरवा बरगवां प.ह.नं. 76 नं. बं . 589/157
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 1 बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग .
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- खाल्हे भवरखण्डी
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(घ) लगभग क्षेत्रफल-50.851 हेक्टेयर.
डिण्डौरी , दिनांक 15 अक्टूबर 2014
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि
(2)
शासकीय भूमि (3)
(1)
59
3.750
3.080
60
0.300
61
63
1.003
64
2.034
क्र. -भू- अर्जन-846/02 (अ-82) 2013-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
39
1.980
अनुसूची
37
4.010
65
0.079
(1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला डिण्डौरी 3366
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(3) (1)
(2)
1.048
68
73
0.300
72
0.200
0.750
71
70
0.630
29
0.350
30
2.350
28
0.850
25
0.095
23
0.039
35
0.420
36
0.410
39
1.980
40
0.045
48
1.041
49
1.080
50
1.065
17
2.079
18
0.920
45
1.250
43
2.013
0.400
41
0.950
34/1
34/2
0.400
1.880
6
5
1.680
0.450
8
3
1.430
51
0.160
53
1.530
55
0.660
54
0.028
57
0.072
58
1.054
1.000
67/1
67/2
2.470
88
0.740
0.085
89
(2)
(1)
(3) 56
0.091
46
0.620
निजी भूमि ..50.851
3.588 शासकीय भूमि ..
62, 2, 38 , 66 , 69 , 24 ,
21 , 31 , 32, 33 , 44, 47 ,
7, 52
3.588 योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भवरखण्डी जलाशय हेतु ग्राम खाल्हे भवरखण्डी शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र.- भू-अर्जन-847-04 ( अ -82) 2013-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम-गोयरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.460 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि
(2)
(3) (1)
0.100
204
203
0.360
योग
0.000
0.460
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गोयरा जलाशय हेतु ग्राम नेवसा बॉयी तट एवं दॉयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
क्र.- भू- अर्जन- 848-06 ( अ -82 ) 2013-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- पडरिया मा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.22 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
निजी भूमि
(1)
(2)
शासकीय भूमि (3) 303
0.640
301
0.100
300
0.120
297
0.020
298/3
0.060
0.050
255/2
0.120
298/1
0.030
595
59
0.080
0.110 302
1.220
0.110 योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर जलाशय हेतु ग्राम पड़रिया मा. बॉयी तट एवं दॉयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.- भू- अर्जन- 849-03 ( अ -82 ) 2013-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम-नेवसा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.860 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में )
निजी भूमि
(1)
(2)
शासकीय भूमि (3) 291
0.100
218
0.390
271
0.050
0.300
155
0.020
159
0.860
153 योग
0.042 0.0.42 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गोयरा जलाशय हेतु ग्राम नेवसा बॉयी तट एवं दॉयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. - भू- अर्जन-850-05 ( अ-82) 2013-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- गोपालपुर मा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.870 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि
(3) (1)
(2)
0.360
177
0.230
179 3368
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टर में)
निजी भूमि (2)
शासकीय भूमि (3) (1)
0.210
45
180
0.380
184
0.330
0.230
176
182
0.400
0.260
175
299
0.080
293/14
0.140
293/15
0.150
293/16
0.380
0.650
293/17
0.070
293/3
0.890 47
0.200 181
183
0.150
0.100 187
0.020 178
298
0.500
3.870
1.860 योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुरा जलाशय हेतु ग्राम गोपालपुर मा. शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 21 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 479 - भू-अर्जन14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग ) नगर/ग्राम- महाराजपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.528 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित (हेक्टर में) (2)
(1)
262/1
0.293
0.595
262/2
263
0.543
265
0.564
267
0.073
268
1.261
269
0.334
270
0.355
282
0.031
0.010
283
284
0.261
285
0.042
286
0.470
0.669
279
280
0.105
0.105
281
258
0.063
259
0.460
0.115
261
248
0.073
0.968
245
244
0.084
0.050
106
246
0.125
0.031
247
256
0.10
0.27
255
0.480
253/3
262/1
0.293
262/2
0.595
263
0.543
265
0.564
0.073
267
268
1.261
269
0.334
0.355
270
0.031
282 भाग 1 ]
3369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(1)
(2)
0.010 283
284
0.261 285
0.042 286
0.470 279
0.669 280
0.105 281
0.105 258
0.063 259
0.460 261
0.115 248
0.073 245
0.968
0.084 244
106
0.050 246
0.125 247
0.031 256
0.10 255
0.27 253/3
0.480 262/1
0.293 262/2
0.595 263
0.543 265
0.564
0.073 267
268
1.261 269
0.334 270
0.355 282
0.031 283
0.010 284
0.261 285
0.042
0.470 286
0.669 279
280
0.105
0.105 281
0.063 258
259
0.460 261
0.115 248
0.073 245
0.968
0.084 244
106
0.050 246
0.125
0.031 247
256
0.10 255
0.27
0.480 253/3
8.528 निजी खाता भूमि योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- महाराजपुर बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 481 - भू-अर्जन14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ग्राम- मन्नी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.221 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
75/3
0.040
75/4
0.040
75/5क
0.054
75/5ख
0.035
74/211/3
0.081
74/1
0.166
79/7
0.144
79/8
0.144
93
0.159
95/3
1.517
95/1क/क 1
0.244
1.351
95/1 क/क 2
0.671
95/1 क/क 3
117/2क
1.038
157/2
0.101
120/1
1.438
95/2
1.517
106/2
1.586
115/1क 1
1.920
142/2
0.160
0.350
130/1 क/2
0.243
137/1 क/ 1
154/2
0.631
101/4
0.591
निजी खाता भूमि योग 14.221 3370
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 484 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग ) नगर/ग्राम- दतौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.505 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
37/4
0.230
37/5
0.230
37/6
0.081
37/7
0.081
37/8
0.391
53/1
0.101
0.223
53/2
0.222
53/3ख
142/1
0.101
142/2
0.101
142/3
0.101
0.101
142/4
151
0.145
152
0.234
0.182
161/1
0.202
158/1
161/2
0.183
161/3 क 3
0.146
160/1
0.095
0.040
161/3 ख/3
(1)
(2)
0.096
160/2
161/3 क/2
0.146
172/1
0.405
0.405
172/2
0.263
283
निजी खाता भूमि योग . 4.505
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. 8489 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम-खुटपिपरिया, प. ह. नं. 23/4, ब. नं. 51 , रा. नि. मंडल- चांद.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
06.126 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित खसरा नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
0.024
249/1
0.216
246/2, 247/2 भाग 1 ]
3371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
0.106
246/3, 247/3
0.508
246/1 , 247/1
0.538सेमर-01, 14/1 , 15/1 , 16/1 ,
17/1-2, 237/1
2/2, 3
0.736 सेमर -01 , साज -09 पलाश-01 , शूबबूल -02, बेहडा-01 , बेर-01 .
2/3
0.040
9/7, 10/7
0.142 शूबबूल-02 9/1, 10/3 , 11/1
0.364 शूबबूल-03 , गुरार-04, नीम-01 9/2 , 10/2 , 11/2
0.422 शीशम -01 , नीम-02, गुरार-04, हडुआ-02, बबूल-01 , बेर-06 9/5 , 10/5 , 11/5
0.540 शीशम -01 , पलाश-03, हडुआ-4, शूबबूल -02, बेर -06 22/6
0.110 पलाश -03, नीम-01 , जमरासी-02, गुरार-01 , बबूल-01 , बेर-02 .
0.158
22/4, 22/5
22/13
0.066
28/2, 49
0.500 तेंदू-01 , नीम-01 , इमली-01 , गुरार-01 , नींबू-01 , जाम-01 , आम-02 22/7
0.330 पलाश -03 , बेर-01 , बबूल-01 22/11
0.008
48/6
0.102 बबूल-01
0.096
39/5 , 44/5 , 47/5
0.004
39/4, 44/4 , 47/4
0.072
38/3
0.072
48/4
0.078
39/2 , 44/2 , 47/3
38/4
0.102
48/5
0.078
38/5
0.056
(2)
(1)
0.078
39/6 , 44/6 , 47/6
48/7
0.066
38/2
0.060
48/1
0.050
38/1
0.056 नीम-01 , जामुन -01 , पलाश-01
0.268
35, 36, 37,
40, 41
33, 34
0.080 आम -01 , तेन्दू-01 , पलाश-03
योग 06.126
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील, चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8490 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा 3372
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(ख ) तहसील-चौरई
(ग ) नगर/ ग्राम - खैरीखुर्द, प. ह. नं.31 , ब. नं. 54, रा. नि. मंडल-चौरई.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
06.842 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.068
33/5 , 33/6
33/8
0.168
0.212
40/2, 41/1 , 42/1 , 42/1,
43/3
0.020
41/2, 42/2 , 43/2
143/13
0.068 बबूल -02, आम-01 143/3-5-8-9
0.140 बबूल-01 ,
0.188
143/2 , 144/2 , 145/8
बबूल-02, पलाश-02 , 144/1 , 144/5 , 145/1 0.024
हडुआ-02.
0.242
250, 251/1
0.076
144/14, 144/5,
145/11
143/4, 143/12, 0.164 बबूल-01 , नीम -14 144/3-4, 145/9
149/1
0.480 बबूल-01
0.152
149/2
149/3
0.252 बबूल -01
160
0.044
0.074
149/5
163
0.224
0.442
162, 164, 165 , 166
0.162
257/2, 258/3 ,
260/3, 263
257/1 , 258/2 , 260/1 0.384 बबूल -01
246/1
0.212 महुआ-01
243/2, 244/2, 245 0.212 महुआ-01
0.198
243/5 , 244/6 , 247/5
0.126
243/4, 244/5, 247/4
171/7
0.298
0.066
243/1 , 244/1 , 247/1
249
0.108
(2)
(1)
0.024
246/2, 252
237/1
0.116 तेन्दू-01 251/2 , 234/1
0.254 बबूल-02
0.016
253/2, 253/3
212/2 , 212/3
0.422 बबूल -01 212/1, 236/2
0.0212 बबूल-01 ,
नींबू-01 ,
सागौन-02. 170/5
0.218
0.076
170/1-2
0.130
207/1 , 207/2
0.246
204, 205
0.122
207/3
210
0.034
0.168
196/1 , 197/4
योग .. 06.842
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04 चौरई , तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 8491 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन भाग 1 ]
3373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ग्राम- डुंगरिया, प. ह. नं. 18, ब. नं. 113, रा. नि. मंडल-चौरई.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
04.178 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नंबर
(1)
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
680/1
0.092
681
0.103
682/1-2-3 ,
0.036 बबूल-02, आम-02 683/1-2-3
684/1-2-3
0.163
685/1-2-3
0.169
0.064
590/3
0.010
592
590/5
0.072
590/6
0.086
590/7
0.082
0.175 पलाश-01 , नीम -01 , 581/2, 582/3,
आम-01 .
584/2, 585/2
605/1
0.079
584/3 , 585/3 , 605/2 0.025 कौआ-02, आम-01 582/4
0.169
582/2
0.089
688/1-2
0.057
689/1-2
0.124 महुआ-01
670/4
0.096 महुआ-02
0.144
669/1 , 670/3
670/7 , 671/3
0.087 महुआ-03
(1)
(2)
670/8 , 671/4
0.160 जामुन-02, बबूल-01 648/6-7-8
0.690 महुआ -03 , सागौन-01
0.270
646
644
0.088 बबूल -02 , बेर-03 , गिलारी , -01 , सागौन-01 , नीम-01 , कौआ-01 , सेमर-01.
639/1
0.072
0.221
597, 606/2
0.199
596/2, 596/3
595
0.195
598
0.208
0.048
552
478
0.105
योग .. 04.178
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील, चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 04 चौरई , तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3374
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 16 अक्टूबर 2014
क्र. 5139 - भू- अर्जन- 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील-मानपुर
(ग ) ग्राम- अमरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.265 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
569/1
0.048
569/2
0.048
0.063
458/3
0.030
590/1 ख
585/2
0.040
0.036
592/1 क
0.265
कुल रकबा
(2) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर
(ग) ग्राम- देवगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.851 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.170
791/1क
0.145
791/2क
0.048
792/2
792/3
0.048
0.100
698/2क
0.110
697/3क
0.080
697/1क
0.120
697/4 क
794/1क/1
0.030
0.851
कुल रकबा
(3 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील- मानपुर
(ग) ग्राम- गडरियाटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.015
249/2
0.050
335/2क/ 1
0.020
249/4
0.085
कुल रकबा
(4) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर
(ग) ग्राम- चिमटा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.152 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
0.040
215/7
216/3
0.007
0.006
216/4
216/5
0.007
182/2
0.012
265
0.080
0.152
कुल रकबा भाग 1 ]
3375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(3 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील-मानपुर
(ग) ग्राम-कोटरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.538 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में )
(1)
(2)
298/3
0.047
298/5क
0.046
298/6क
0.041
298/6ख
0.040
0.101
298/7क/1 क
0.025
298/2क/1 ख
0.301
298/ 1क
0.268
298/7क/1 /ख
0.080
298/2ख
298/2क/2
0.014
0.038
298/7क/2
0.037
298/2क/1 ग
299/1
0.127
300/ 1 क
0.075
299/2
0.017
292/1
0.060
0.030
292/2
258/2क
0.030
620
0.030
0.039
624
623/5
0.012
622
0.012
0.060
629/2क
628
0.008
1.538
कुल रकबा
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भदार व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. जी. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 450 - भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) ( क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ ग्राम- सोनौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.626 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में )
(1)
(2)
480/2
0.080
0.060
479/2
480/3
0.090
0.030
479/3
479/1
0.118
478/1
0.005
474
0.005
48/4
0.025
475
0.037
477/2
0.178
405
0.097
46/4
0.024
0.085
477/1
407/2
0.010
406
0.263
46/2
0.020
404
0.005
409
0.146
410
0.090
411
0.010
414
0.081
0.005
415/1
476/1
0.300 3376
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2) (1)
48/1
0.005 46/1
0.024 412/2
0.005
0.070 413/1
413/2
0.303 315
0.492 316
0.140 1021/315
0.028 317
0.340 330/2
0.010 323
0.097
0.097 318
325
0.069 321
0.210 324
0.040 320
0.005 322
0.121 327/1
0.065 328/2
0.010 327/2
0.081 328/3
0.005 284
0.227 283
0.174
0.050 61/1
62/1
0.122
0.081 63
64/1
0.065 64/2
0.271 65
0.049 66
0.049 67
0.005 45/3
0.150 51
0.010 50
0.486
0.300 49
48/3
0.036 46/3
0.028
0.275 47
0.032 45/1
45/2
0.149
0.005 69/2
0.032 70
0.049 79/1
निजी खाता भूमि योग 6.626 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 451 - भू-अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम- उमराही बिहारीराम
(घ) क्षेत्रफल-10.450 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
168
0.040
169
0.696
0.005
169/323
0.005
170
0.328
172/1
0.016
174/1
0.295
172/2
0.040
174/2
173
0.146
0.097
224
0.162
177/3
177/2/1
0.336
0.097
177/2/2
0.077
177/2/3
0.113
178/3
0.005
178/18
0.005
178/15
0.020
178/7
178/13
0.013
0.055
178/6/2 भाग 1 ]
3377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2) (1)
0.022 178/8
178/9
0.014 178/19
0.023 178/17
0.023 178/16
0.011 178/5/12
0.023 178/5/3
0.011
0.015 178/5/4
0.020 178/5/9
178/5/11
0.019
0.011 178/12
178/11
0.024 178/10
0.024 178/14
0.028
0.100 178/6
178/5/2
0.021
0.027 178/5/5
178/5/10
0.033
0.017 178/5/6
178/4/6
0.015 178/4/7
0.014
0.008 178/4/24
178/4/22
0.009 178/5/1
0.067 178/4/1
0.070
0.004 178/4/20
0.032 178/5/7
178/5/8
0.014
0.004 178/5/13
0.004 178/4/9
0.555 185/1 /क
34/1 /ङ
0.006 187
0.053 102/3
0.729
0.032 102/9
102/2
0.510
0.364 190/1ड
0.045 191/2/ख/1
(2)
(1)
101/5
0.101
0.019
99/5
98/5/क
0.162
101/4
0.101
0.019
99/4
0.202
98/4क1
101/3क
0.069
99/3
0.022
0.243
98/3/क
0.025
99/1
0.121
98/1/क
0.025
99/2
0.162
98/2/1
100
0.202
90/1
0.018
0.010
92
0.028
93
0.304
91/1
0.206
86/1/1
91/4
0.094
91/6
0.039
91/3
0.154
0.081
91/2
0.003
91/5
91/7
0.090
86/6/1
0.026
0.022
86/4/ख
86/4/ग
0.036
86/5/च
0.019
0.019
86/5/ड़
86/5/ घ
0.010
86/4/घ
0.031
86/9
0.010
41/2
0.081
0.020
42/1
42/2
0.003
40/1/घ/5
0.017
0.018
40/1/घ/3
0.014
40/1/घ/2
0.009
40/1 /घ/8
0.023
40/1 /घ/7 3378
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
0.017
40/1 /घ/6
0.026
40/1 /घ/9
0.017
40/1/घ/10
0.009
40/1 /घ/4
0.017
40/1/घ/ 11
0.014
40/1/घ/ 12
0.014
40/1/घ/13
40/1 /घ/1
0.102
0.072
40/1 /ग/1
0.283
40/1 /ङ
40/1/ग/4
0.038
40/1 /ग/2
0.017
0.020
40/1 /ग/3
0.014
40/1/1/6
0.009
40/1 /ग/10
0.009
40/1 /ग/11
40/1 /ग/5
0.016
40/1 /ग/7
0.014
0.022
40/1/ग/9
0.022
40/1/1/8
0.006
40/1/1/12
0.006
40/1 /ग/13
0.032
40/1/ख/11
0.010
40/1/ख/1
0.106
36/3
0.006
34/ 1/च
35/1
0.238
0.006
34/1/क
0.251
35/2
34/1/ख
0.006
0.006
34/1 /ग
35/3
0.113
0.006
34/1/घ
175
0.287
0.002
102/12/ग
निजी खाता भूमि योग 10.450
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ. 452- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग ) नगर/ग्राम- बीदा
(घ) क्षेत्रफल-7.415 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (1)
(हे. में) (2)
409/ 1 /घ
0.008
410/1/घ
0.020
0.081
417/1 /ख
409/1 /ख
0.008
410/1 /ख
0.028
0.125
417/1/क
0.056
410/1/क
409/1/क
0.008
0.036
410/1 /ग
0.004
409/1 /ग
0.035
410/2/क
409/2/क
0.004
410/2/ख
0.035
409/2/ख
0.004
410/2/ग
0.117
409/ 2/ग
0.013
410/2/घ
0.048
409/2/घ
0.004
408
0.130
0.073
933
0.041
931
932
0.205
0.324
410/3
417/2
0.218
415/1
0.008
416
0.421
887/1
1.003 भाग 1 ]
3379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
0.410
887/2
0.230
872/993/1/4
0.033
872/993/1/1
0.283
935/2/ख
0.050
935/2/क
0.247
934/1 क2
0.332
934/1क3
0.243
934/1 /ख
0.070
934/2
0.005
930/2
929/2
0.097
930/1
0.008
0.085
939/1014
0.049
941
942
0.162
940
0.041
0.068
945
934/1क1
0.445
निजी खाता भूमि योग 7.415
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 453- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- भडारी
(घ ) क्षेत्रफल-3.979 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
0.077
179/1
185/1
0.005
177/1
0.010
0.255
412/1/185/1
180/1
0.206
185/2
0.138
177/2
0.085
0.291
412/2/185/2
0.262
180/2
0.081
179/2
0.028
414/178/1
414/178/2
0.028
0.036
114/1
114/2/1
0.090
113
0.028
112
0.664
0.013
111
0.088
413/112/2
0.065
85/1
85/2
0.105
0.015
413/112/1
89/1/क
0.036
89/1 /ख
0.005
94
0.090
93
0.024
95
0.0162
0.020
110
96/2
0.305
97
0.170
98
0.010
99/1
0.218
175/1/1
0.162
175/1/2
0.010
175/2/1
0.005
निजी खाता भूमि योग 3.979
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
3380
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 454- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ ग्राम- सेमरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-8.992 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
483
0.110
0.127
484
485
0.610
479
0.980
0.010
334
341/1
0.010
0.372
341/2
341/3
0.225
342/2
0.170
350/1
0.425
405/1
0.105
350/2
0.194
0.102
405/2
0.061
407/555क
430/2
0.307
0.202
350/3
0.166
405/3
407/555 ख
0.085
430/3
0.307
0.025
429/2
349
0.053
0.494
348
0.005
404/2
404/3
0.178
406
0.138
0.230
402
0.020
406/561/क/1
(1)
0.048
406/561/
0.032
406/561 क/2
0.028
466
407/1
0.328
407/2
0.280
0.028
431
0.607
432
0.010
408
0.044
430/1 क
0.040
430/1ख
0.057
430/1 ग
0.251
424
425
0.028
8.992
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 455- भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- इटमा कोठार
(घ) क्षेत्रफल-8.700 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
553
0.525
548
0.004
555
0.790 भाग 1 ]
3381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
0.121
551
550
0.425
0.150
549
546
0.190
0.004
513/1/क
544/1
0.052
545
0.090
543
0.874
513/1ख
0.049
0.004
513/3
514
0.291
515
0.740
0.801
520
525
0.100
526
1.235
519
0.003
528/1/क
0.570
442/2
0.084
531/1/क/2
0.016
0.427
531/1/क/1/ख
442/1 /ख/2
0.081
442/1/1/1
0.073
0.081
442/1 /ख/ 1
442/1/क/2
0.073
0.028
442/1/क/1
440/1
0.679
536/1 घ
0.002
8.700
निजी खाता भूमि योग रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 456- भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- असरार
(घ) क्षेत्रफल-8.298 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
593/2
0.380
0.040
594/2
0.089
592/2
0.330
593/1
594/1
0.030
592/1
0.121
0.264
221/1013/1/1
242/1
0.093
259
0.089
260
0.101
221/1013/2
0.200
0.057
221/1013/1/2
241/2/2
0.061
0.010
229/1
0.010
229/2
0.016
228/2
0.193
229/3
0.010
228/3
0.181
223
0.550
228/1
0.181
0.005
234/2/क
234/2/ख
0.169
0.200
234/2/ ग
0.005
234/2/घ
0.429
235
236
0.480
0.007
240
239/1
0.020
243
0.005
0.025
239/2/क 1
0.015
239/2/क/2 3382
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2)
(1)
239/2/ख
0.020
242/2/1
0.010
0.060
241/2/1
0.187
241/1
257
0.089
258
0.101
222
0.030
0.010
261/2
0.005
246
0.280
252
253
0.057
254
0.044
250
0.230
0.040
251
248
0.140
0.012
249
202/1
0.161
202/2/क
0.142
202/1012/ 1/क
0.036
0.137
202/2/ख
0.020
202/1012/1 /ख
0.050
203
204
0.053
207
0.200
205
0.010
206/1
0.005
6/1
0.028
6/2
0.090
0.115
6/3
0.080
1
2/1
0.195
2/2
0.105
8.298
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ. 457 - भू-अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर/ ग्राम- बरेंह चौहान
(घ) क्षेत्रफल-0.205 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
13/1
0.205
0.205
निजी खाता भूमि योग रकबा
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 458 - भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील-अमरपाटन भाग 1 ]
3383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(ग) नगर/ग्राम- उमराही मथुरियान
(घ) क्षेत्रफल-5.272 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
103/1
0.042
101/1
0.773
103/2
0.035
0.040
101/2
99
0.653
96/1ख
0.618
0.050
98/1/ख
97
0.065
74/2
0.005
76/2
0.090
76/1
0.178
0.336
76/3
0.036
76/4
0.135
24
25
0.360
26
0.035
0.005
27
75
0.030
0.385
23/2
0.405
21
0.036
निजी खाता भूमि योग रकबा 5.272
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ. 459- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम-खेरिया कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.845 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
36/2
0.043
36/1
0.039
35/1
0.210
0.922
45/1/क/1/क/ 1/1
0.180
45/1/क/1 /ख
0.565
46/1 घ/2
0.205
46/1 /न/2
0.535
46/1/1/2
0.010
46/1/2
0.052
47/5
47/4
0.182
0.275
47/3
47/2
0.130
0.267
48/1
46/1/ब
0.005
49
0.010
37
0.015
3.845
निजी खाता भूमि योग रकबा
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 460- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुरबाघेलान 3384
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(ग) नगर/ग्राम- मझियार
(घ) क्षेत्रफल-4.200 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में) (1)
(2)
1.843
313/1ख
314/1
0.500
314/2/1
1.380
0.008
313/1 /ग
314/3
0.180
0.174
313/1/क
निजी खाता भूमि योग रकबा 4.200
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ. 461 - भू-अर्जन-13. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ग्राम-जमताल
(घ) क्षेत्रफल-13.768 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.272
942/1
942/2ख
0.075
942/2क
0.130
878/1
0.043
0.052
943/1
877/2
0.063
943/2
0.065
943/3
0.178
(2)
(1)
770
0.387
0.167
329/3
0.003
944/1
855/2
0.031
855/ 1ख
0.031
856/ 1क
0.209
856/ 1 ख/ 1
0.183
0.140
861/2/क
0.006
855/1क2
856/2
0.135
0.105
856/ 1 ख 2
877/3क
0.010
872/1
0.084
0.027
873/1
0.042
874/1
875/1
0.053
873 /2/ग
0.012
874/2/ग
0.014
875/2/ग
0.025
0.042
872/2/ग
0.035
857/2/ग
0.035
857/4
857/3
0.035
873/2/ख
0.012
0.014
874/2/ख
875/2/ख
0.025
0.042
872/2/ख
0.035
857/ 2/ख
0.012
873/2/क
0.014
874/2/क
0.025
875/2/क
0.042
872/2/क
857/2/क
0.035
858
0.084
0.072
860/1
860/2
0.022
861/1/क
0.162
0.262
862
861/2/ख
0.140
863
0.016
868
0.261
0.308
869
864
0.413
865
0.188
867/2
0.005
771
0.003 भाग 1 ]
3385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
(2) (1)
0.075 766
0.270 769/1
769/2
0.209
0.157 768/1
767
0.035 774
0.053 775
0.305
0.209 777/1
0.042 330/1
0.010 777/2
0.020 330/2
0.178 777/3
0.021 330/3
0.360 778/1 क
0.025 778/1ख
0.063 318
0.303 329/1
329/2
0.178
0.063 328
0.260 327/1/क
0.052 326/1 /क
0.418 191/1
0.275 327/ 1ख
0.711 342
0.295 327/2
0.146 191/4
214
0.025 346
0.752
0.042 347
348
0.335
0.055 197/2
0.102 196
0.945 191/3
0.085 190/2
0.470 191/2
0.005 188
187
0.021 162/1
0.015
0.073 163/1
0.010 164/1
161/2
0.008
0.073 163/2
0.130 164/2
0.003 185/2
0.005 186/2
13.768 निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 462 - भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम- गड़ौली
(घ) क्षेत्रफल-0.300 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हे. में)
(1)
(2)
0.006
262/1/2
262/5
0.013
0.017
0.076
260/2
259/2
0.088
257/2
0.010
0.010
255/2/2
0.030
262/2/1
0.300
निजी खाता भूमि योग रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.