मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 46]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर 2014 कार्तिक 23 , शक 1936
विषय-सूची
( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश ,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम ,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2014
क्र. ई. - 5-531- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एम.के. सिंह, आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2014 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 7 दिसम्बर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम.के. सिंह , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) श्री एम.के. सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम.के. सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2014
क्र. ई - 5-803 - आयएएस लीव- 5 - एक. श्री के . के. खरे, आयएएस. , कमिश्नर , ग्वालियर संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2014 द्वारा दिनांक 13 से 17 अक्टूबर 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 11 , 12 एवं 18, 19 अक्टूबर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
क्र. ई. - 5-685 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक
3439
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014 3440
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरुण शमी , को आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोशन लिमि. ( ट्रायफेक ) को दिनांक 20 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2014 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 , एवं 19 अक्टूबर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(4 ) श्रीमती रश्मि अरुण शमी , द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग तथा आयुक्त लोक शिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अरुणा गुप्ता, आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल तथा श्रीमती सुनीता त्रिपाठी आयुक्त, लोक शिक्षण से मुक्तहोंगे.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोशन लिमि. ( ट्रायफेक ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरुण शमी, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरुण शमी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2014 क्र. ई -5-903 - आयएएस लीव- 5- एक. श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2014 द्वारा दिनांक 13 से 17 अक्टूबर 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 14 से 20 अक्टूबर 2014 तक, सात दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र. ई - 5-945- आयएएस लीव- 5- एक. श्री एन. एस. परमार, आयएएस. , उपायुक्त ( राजस्व ) उज्जैन , संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2014 द्वारा दिनांक 15 से 19 सितम्बर 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 13 , 14 एवं 20, 21 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 15 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2014 तक, सत्रह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत कार्योत्तर किया जाता है.
( 2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2014
क्र. ई - 5-868 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूखी, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर को दिनांक 23 जून से 9 जुलाई 2014 तक, सत्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
क्र. ई . 5-649- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग तथा आयुक्त लोक शिक्षण को दिनांक 22 अक्टूबर से 18 नवम्बर 2014 तक, अट्ठाईस दिन का शिशु देखभाल अवकाश ( Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 1-367-2014-5- एक. श्री सचिन सिन्हा, भा.प्र.से. ( 1995 ) , आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , (2 ) श्रीमती रश्मि अरुण शमी , की अवकाश अवधि में आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र का प्रभार श्रीमती अरुण गुप्ता, अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र को तथा आयुक्त, लोक शिक्षण का प्रभार श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
3441 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग एवं निदेशक , जनगणना, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई. 1-364-2014-5- एक. मध्यप्रदेश में निर्यात क्षेत्र का प्रभावी उन्नयन करने , सुनिश्चित संरचनात्मक फ्रेमवर्क तैयार करने एवं दूरदर्शी निर्यात हेतु रणनीति बनाने के लिये , मध्यप्रदेश राज्य की ओर से उद्योग आयुक्त को ' निर्यात आयुक्त ' ( EXPORT COMMISSIONER ) नामांकित किया जाता है .
विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक) -2013, दिनांक 14 मई, 2014 को आंशिक रूप से , अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा श्री महेश कुमार शर्मा , षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर को, जिनका मुख्यालय जबलपुर होगा, उक्त अधिनियम, की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों तथा दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का सं. 25 ) के अधीन अन्वेषण किए गए अन्य समस्त अपराधों के संबंध में, मामलों के विचारण के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
राजस्व जिला
भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2014
(1 ) जबलपुर, ( 2 ) नरसिंहपुर, ( 3 ) मंडला, ( 4 ) सागर, (5) दमोह , ( 6 ) सिवनी , ( 7 ) छिंदवाड़ा, ( 8 ) रीवा, (9 ) सतना, ( 10 ) पन्ना ( 11 ) सीधी , ( 12 ) बालाघाट, (13 ) शहडोल , ( 14 ) कटनी ( 15 ) डिंडोरी, (16 ) उमरिया, ( 17 ) अनूपपुर, ( 18 ) सिंगरौली.
क्र. एफ ए- 5-16-2012- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश का
अ. अवकाश
अभियुक्ति
कुल
अवधि
दिन
प्रकार
क्र.
(4)
(3)
(5)
(1) (2)
1
01
दिनांक
पूर्ण वेतन
तथा भत्तों
दिन
10 सितम्बर 2014.
सहित अवकाश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
F.No. 1-5-96- XXI - B ( One ) -3277-2014 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) and in supersession of this department's Notification No. F. N. 1-5-96 - XXI - B ( One ) -2013 , dated 14th May , 2014 , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby , appoints Shri Mahesh Kumar Sharma , VIth Additional Sessions Judge , Jabalpur , as Special Judge with headquarter at Jabalpur , for the areas comprising of the Revenue Districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses ( a) and ( b) of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act and all other offences investigated under the Delhi special Police Establishment , Act , 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police or Central Bureau of Investigation , namely : - भोपाल , दिनांक 3 नवम्बर 2014
REVENUE DISTRICT
(1) Jabalpur , (2 ) Narsimghpur , (3 ) Mandla , ( 4 ) Sagar ,
(8 ) Rewa, ( 9 ) Satna , ( 10 ) Panna , ( 11 ) Sidhi ,
(5) Damoh , ( 6 ) Seoni , (7 ) Chhindwara , ( 12) Balaghat , ( 13 ) Shehdol , ( 14 ) Katni , ( 15) Dindori , ( 16 ) Umaria , ( 17 ) Anooppur , (18) Singrauli .
फा. क्रमांक 3434-2014-इक्कीस-ब ( एक ) .- राज्य शासन, श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश तक एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस ब ( एक ) 3277-2014.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का सं 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस ब ( एक ) 3277-2014.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस- ब( एक ) 1158-- 3442
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 3 नवम्बर 2014 2014, दिनांक 22 मई , 2014 को आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल को, जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, उक्त अधिनियम, की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का सं. 25 ) के अधीन अन्वेषण किए गए अन्य समस्त अपराधों के संबंध में, मामलों के विचारण के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-
फा. क्र. 1 - सी- एक्टोसिटी- इक्कीस ब ( दो ). :राज्य शासन इस विभाग के समसंख्य आदेश दिनांक 24 अप्रैल 2008 को अतिष्ठित करते हुये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त विशेष लोक अभियोजक एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 (1 ) के अनुसार नियुक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित अधिवक्ता को दिनांक 1 अप्रैल 2014 से निम्नलिखित दरों पर अभिभाषक शुल्क दिया जाना एतद्वारा नियत करता है :-
राजस्व जिले
1. विशेष लोक अभियोजक
( 1 ) भोपाल , ( 2 ) सीहोर, ( 3 ) रायसेन ( 4 ) ग्वालियर,.
(क) रुपये 400/- ( रु. चार सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिये.
(5 ) भिंण्ड, ( 6 ) मुरैना ( 7 ) शिवपुरी , ( 8 ) दतिया,
( 9 ) टीकमगढ़ , ( 10 ) विदिशा, ( 11 ) छतरपुर ,
( 12) बैतूल , ( 13 ) होशंगाबाद , ( 14 ) गुना,
( 15 ) राजगढ़ ( ब्यावरा ) , ( 16 ) हरदा, ( 17 ) श्योपुर,
(ख) रुपये 800/- ( रु. आठ सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिये.
(18) अशोकनगर.
2. विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित अधिवक्ता.
(क) रुपये 350/- ( रु. तीन सौ पचास) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिये.
(ख) रुपये 650/- (रु. छः सौ पचास ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिये.
निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान नहीं होगा :-
1. नियत तिथि को अचानक न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित होने पर,
F.No. 1-5-96 - XXI - B ( One ) -3277-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) and in Partial supersession of the department's Notification F. N. 1-5-96 - XXI - B ( One ) 1158-2014 , dated 22nd May , 2014 , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby , appoints Shri Manoj Kumar Shrivastava , IInd Additional Sessions Judge , Bhopal , as Special Judge with headquarter at Bhopal , for the areas comprising of the Revenue Districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses ( a) and ( b ) of sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said Act and all other offences investigated under Delhi special Police Establishment , Act , 1946 (No. 25 of 1946 ) by the Delhi Police or Central Bureau of Investigation , namely : ---
2. किसी भी पक्ष द्वारा , किसी भी कारण से प्रकरणों की तिथि स्थगित किये जाने हेतु किये गये आवेदन- पत्र पर, REVENUE DISTRICTS
3. अभियुक्त/गवाह के अनुपस्थित होने के कारण.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष- 2225( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना 31 - व्यवसाय सेवाओं हेतु अदायगियां 003- अभिभाषकों को फीस प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.
( 1 ) Bhopal , ( 2) Sehore , ( 3 ) Raisen , (4) Gwalior , (5) Bhind , ( 6) Morena , (7) Shivpuri , (8 ) Datia , ( 9) Tikamgarh , ( 10) Vidisha , ( 11 ) Chhatarpur , ( 12) Betul , ( 13 ) Hoshangabad , ( 14) Guna , ( 15 ) Rajgarh (Bioara) , ( 16) Harda , ( 17) Sheopur, ( 18 ) Ashoknagar .
देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , सचिव.
अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.
3443
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2014
फा. क्र. 17(ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक) -3469-2014.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 58 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-
सारणी
क्रमांक सिविल जिले का नाम
(2)
विशेष न्यायालय का नाम
(3)
(1)
"58.
मंदसौर
विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (4)
अपर सेशन न्यायाधीश, गरोठ
श्री अंजनी नंदन जोशी, अपर सेशन न्यायाधीश, गरोठ, मंदसौर. "
F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) 3469-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th September 2010 namely :-
AMENDMENTS
In the said notification , in the table , for serial number 58 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
S. No.
TABLE
Name of Special Court
Name of the Civil District
(2)
(3) Mandsaur
(1) "58 .
Additional Sessions Judge , Garoth.
Name of the judge of the Special Court
(4) Shri Anjani Nandan Joshi , Additional Sessions , Judge, Garoth , Mandsaur." फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-3354- इक्कीस- ब( एक) 14.- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009-2251- इक्कीस - ब ( 1 ) 13 , दिनांक 10 मई 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 15 एवं 68 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए,: - न्यायाधिकारी
अनु- क्रमांक
का नाम
पदस्थापना का स्थल
(3)
(1)
(2)
"15.
बुरहानपुर श्री अभिषेक सक्सेना, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश,
वर्ग-2 .
शहडोल 68. श्री राम सिंह कनौजिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1.
सारणी
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6) (4)
(5)
बुरहानपुर
बुरहानपुर" बुरहानपुर
शहडोल शहडोल
शहडोल 3444
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
F.No. 17 ( E ) 43-2009-3354 - XXI - B ( 1 ) -14.-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 ( No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 ( E ) 43-2009-2251 - XXI- B( 1 ) -13 , dated 10th May 2013 , namely :---
AMENDMENT
In the said Notification in the table , for serial number 15 and 68 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : --
S.No.
Name of Nyayadhikari
Place of Posting (1)
(2)
(3) "15 .
Burhanpur Shri Abhishek Saxena IIIrd CivilJudge Class - II .
Shahdol 68 . Shri Ram Singh Kanojia , IInd CivilJudge Class - I .
TABLE
Name of Civil District
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya (4)
(5)
(6)
Burhanpur. " Burhanpur
Burhanpur
Shahdol Shahdol
Shahdol
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, सचिव .
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2014
क्र. एफ - 23-5-2014- पच्चीस - 5.- राज्य शासन एतद्वारा संदर्भित ज्ञाप दिनांक 1 अक्टूबर 2014 को निरस्त कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य आयोजना अन्तर्गत 35 नवीन अनुसचित जाति कन्या छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये उपलब्ध आवंटन में से निम्नानुसार भवन विहीन छात्रावासों के लिये एप्को द्वारा तैयार मानचित्र एवं नवीन एस. ओ . आर. के आधार पर संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है:-
क्र.
भवन विहीन छात्रावास का नाम व स्थान (1)
(2)
1 अनुसूचित जाति कन्या प्री. मै. छात्रावास बैरसिया, भोपाल
2 उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, भोपाल
यूनिट कास्ट (लाख में) (4) परिवर्तित स्थान/परिवर्तित स्वरूप वाले छात्रावास (3)
194.00 बालक छात्रावास, भोपाल (प्रावीण्य उन्नयन में परिवर्तित) .
194.00 कन्या छात्रावास , भोपाल (प्रावीण्य उन्नयन में परिवर्तित ) .
3445
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
3 अनुसूचित जाति प्री . मै. कन्या छात्रावास, रायसेन 4 अनुसूचित जाति प्री . मै . कन्या छात्रावास , राजगढ़ 5 अनुसूचित जाति कन्या प्री. मै . छात्रावास, सिरोंज विदिशा 6 अनुसूचित जाति कन्या प्री . मै. छात्रावास , कुरवाई, विदिशा 7 अनुसूचित जाति प्री. मै. कन्या छात्रावास, बाबई, होशंगाबाद 8 अनुसूचित जाति प्री. मै . कन्या छात्रावास, टिमरनी , हरदा 9 अनुसूचित जाति प्री. मै. कन्या छात्रावास, कनाडिया, इन्दौर 10 अनुसूचित जाति प्रो . मै . कन्या छात्रावास , बड़ागणपति, इन्दौर 11 अनुसूचित जाति प्री . मै. कन्या छात्रावास, पुनासा, खण्डवा 12 अनुसूचित जाति प्री . मै. कन्या छात्रावास, हरसूद , छनेहरा, खण्डवा
13 अनुसूचित जाति प्री. मै . कन्या छात्रावास, बदनावर, धार 14 अनु. जा. प्री. मै. कन्या छात्रा. बड़नगर, उज्जैन 15 अनु. जा. प्री. मैट्रिक, कन्या छात्रावास , मंदसौर 16 अनु. जा. प्री. मै. कन्या छात्रावास , भानपुरा , मंदसौर 17 अनुसूचित जाति प्री. मै. कन्या छात्रावास, अकोदिया , शाजापुर 18 अनुसूचित जाति प्री . मै. कन्या छात्रावास , शुजालपुर, शाजापुर 19 अनुसूचित जाति प्री. मै. कन्या छात्रावास, शाजापुर 20 अनुसूचित जाति नवीन प्री. मै. कन्या सोयतकलॉ, आगर-मालवा.
21 अनुसूचित जाति नवीन प्री. मै . कन्या आगर क्र. 2 , आगर- मालवा
22 अनुसूचित जाति प्री. मै. कन्या छात्रावास, मुख्यालय , देवास 23 अनु. जा. क. उ. छात्रावास टोकखुर्द, देवास 24 अनु. जा. नवीन प्री. मै. कन्या छात्रावास नीमच क्रमांक 2 25 अनुसूचित जाति प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास, डबरा, ग्वालियर
(4) (3)
194.00 कन्या छात्रावास , भोपाल (प्रावीण्य उन्नयन में परिवर्तित ).
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 कन्या छात्रावास , इन्दौर (प्रावीण्य उन्नयन में परिवर्तित ).
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास, भोपाल.
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 यथावत
194.00 पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, भवन भोपाल.
194.00 बालक छात्रावास, ग्वालियर (प्रावीण्य उन्नयन में परिवर्तित) .
3446
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
(4)
(3)
(1)
(2)
194.00 26 अनुसूचित जाति प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास , मुरार, ग्वालियर
कन्या छात्रावास , ग्वालियर (प्रावीण्य उन्नयन में परिवर्तित ) .
194.00
यथावत
27 अनुसूचित जाति प्री . मैट्रिक कन्या छात्रावास, करारखेड़ा, शिवपुरी
194.00
यथावत
28 अनुसूचित जाति प्री . मैट्रिक कन्या छात्रावास, शिवपुरी
194.00
यथावत
29 अनुसूचित जाति कन्या आश्रम मधुसूदनगढ़ , गुना
194.00
यथावत
30 अनुसूचित जाति प्री . मैट्रिक कन्या छात्रावास, तिरोड़ी, बालाघाट
194.00
यथावत
31 अनु. जा. पो . मै. कन्या छात्रावास, छिन्दवाड़ा
194.00 32 अनु.जा.प्री.मै. कन्या छात्रावास नेहरू नगर, रीवा
पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, भवन भोपाल.
194.00 33 अनुसूचित जाति प्री . मै. कन्या छात्रावास, उचेहरा , सतना
कन्या छात्रावास, जबलपुर (प्रावीण्य उन्नयन में परिवर्तित) .
194.00 34
यथावत
अनुसूचित जाति प्री. मै . कन्या छात्रावास , गौरझामर, सागर
194.00
यथावत
35 अनुसूचित जाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास , गौरीहार , छतरपुर
6790.00
योग
(राशि रुपये सड़सठ करोड नब्बे लाख मात्र )
3. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत भवनों का निर्माण एप्को द्वारा तैयार मानचित्र अनुसार पी.आई.यू. द्वारा किया जायेगा.
4. भवनों के निर्माण हेतु राशि तीन किश्तों में निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर प्रदाय की जायेगी . प्रथम किश्त कुल लागत का 40 प्रतिशत, द्वितीय किश्त 50 प्रतिशत तथा अंतिम किश्त 10 प्रतिशत दी जायेगी.
5. निर्माण एजेन्सी को सुपरविजन चार्ज की राशि 3 प्रतिशत के मान से देय होगी .
6. व्यय वित्तीय नियमों के अंतर्गत किया जाये तथा व्यय का उपयोगिता प्रमाण - पत्र विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये.
7. विदिशा मुख्यालय पर निर्मित किये जाने वाले छात्रावास भवन के अतिरिक्त शेष भवनों का निर्माण सीहोर जिले के लिए तैयार किये गये मानचित्र के आधार पर किया जाये .
8. निर्माण व्यय " मांग संख्या 64 मुख्य शीर्ष-4225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- पर पूंजीगत परिव्यय- 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण- 800 - अन्य- व्यय - 0103- अनुसूचित जाति उपयोजना- 1400 - आश्रम/छात्रावास भवनों का निर्माण-32 लघु निर्माण कार्य " के तहत विकलनीय होगा .
9. यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा एफ 2-2-2002- नियम - चार, दिनांक 30 सितम्बर 2002 के पृष्ठांकन के लिये दिये गये अधिकार के तहत परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 28 जून, 2012 को दिये गये अनुमोदन उपरान्त पारित निर्णय के परिपालन में जारी की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिन्द्र राव, अवर सचिव.
3447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2014
क्र. 1882-1089-2014- तीस. राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने , हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .
2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा.
तहसील
स्थल
जिला
क्र. अनुसूची राज्य
स्मारक का नाम
(2) (3)
(6)
(1)
(4)
(5) 1 म. प्र .
कोलारस
शिवपुरी
बूढिराई 2 म. प्र. जबलपुर जबलपुर लम्हेटाघाट राधा- कृष्ण मंदिर.
3 म. प्र.
पोलीपाथर जबलपुर जबलपुर
4 म. प्र . इन्दौर
महु
ग्राम खुर्द छोटी जाम 5 म.प्र.
करैरा
करैरा किला करैरा
शिवपुरी
6 म. प्र . अशोकनगर चन्देरी
चन्देरी तपा बावड़ी
7
अशोकनगर चन्देरी
चन्देरी म. प्र .
पांडे बावड़ी
8 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
चन्देरी
अनुसूची
स्वामित्व
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर )
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्र. जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(7)
(8)
(10)
(9)
म. प्र . शासन हां
जैन मंदिर एवं प्राचीन प्रतिमा.
सर्वे नम्बर 153 एवं 154.
0.02 0.15
1.15
169
निजी
नहीं 2.774
निजी
खसरा क्र. 40/1
बादशाह हलवाई मंदिर.
203
0.02
म. प्र . शासन
बावडी क्र . 1 एवं क्र. 2.
239
1.49
923
19.835
हां
म. प्र . शासन
2.613 म. प्र . शासन नहीं खसरा , 796
21.224 म. प्र . शासन नहीं खसरा, 699
0.042 म. प्र . शासन नहीं खसरा , 689
चंदाई बावड़ी
9
अशोकनगर चन्देरी
म. प्र.
चन्देरी
नहीं
1.014 म. प्र . शासन
अकोल बावड़ी
खसरा , 826 / 02/01 3448
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
(2)
(4)
(6) (1)
(3)
(5) 10 म. प्र . अशोकनगर चन्देरी
मुरादपुर (7)
(9)
(10)
(8)
0.334 म. प्र . शासन नहीं खसरा, 72
झलारी बावड़ी
11
अशोकनगर चन्देरी
म. प्र.
प्राणपुर 0.157 म. प्र . शासन नहीं खसरा , 140
जनाजन बावड़ी
12
अशोकनगर चन्देरी
म. प्र .
प्राणपुर खसरा 05
0.020
नहीं
म. प्र . शासन
गचउ बावड़ी
13 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी (लाल बावड़ी ) सराय.
हजीरा , ( लाल बावड़ी सराय.
14
अशोकनगर चन्देरी
म. प्र.
60.267
नहीं
म. प्र . शासन
खसरा 307/ 01/01 .
खसरा 189 0.105 म. प्र . शासन नहीं
मचला बावड़ी
ग्राम हलनपुर 15
चन्देरी
ग्राम म. प्र. अशोकनगर
खसरा 87
0.021 म. प्र . शासन नहीं
राजमती बावड़ी
सिंहपुरचाल्दा 16 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी ग्राम नानोन 17 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी ग्राम मुरादपुर छोटी बत्तीसी बावड़ी.
18
अशोकनगर चन्देरी
म. प्र.
ग्राम मुरादपुर 19
अशोकनगर चन्देरी
म. प्र.
ग्राम फतेहाबाद लालपीर
20
अशोकनगर चन्देरी
म. प्र .
2.000
नहीं
म. प्र . शासन
शैलचित्र लिखी दांत.
खसरा 310/ 786/01/01/मिन 01.
खसरा 67
0.010
नहीं
म. प्र . शासन
खसरा 08
28.063 म. प्र. शासन नहीं
फूटी बावड़ी ग्राम फतेहाबाद.
खसरा 314 0.031 म. प्र . शासन नहीं खसरा 762 2.069
नहीं
म. प्र . शासन
राजा बावड़ी
राजमहल परिसर, चन्देरी.
21
चन्देरी अशोकनगर चन्देरी
म. प्र.
खसरा 762
2.069
नहीं
म. प्र. शासन
पुरानी अदालत
22 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
खसरा 186
काजी मकबरा
ईदगाह चन्देरी.
23 म. प्र . अशोकनगर चन्देरी
सती छत्री
सिंचाई विभाग परिसर चन्देरी.
24
अशोकनगर चन्देरी
म. प्र.
8.883 म. प्र . शासन नहीं 21.224
नहीं खसरा 699
म. प्र . शासन
खसरा 770 3.753 म. प्र . शासन नहीं
मकबरा समूह
तकिया काला पहाड़ चन्देरी .
25 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
तमेरे की छत्री
खासियों की तलैया चन्देरी.
26 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी
अठखम्मा
धुवया तालाब चन्देरी.
खसरा 308
1.547
नहीं
म. प्र . शासन
11.756
खसरा 888
म. प्र. शासन नहीं मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला , अपर सचिव.
3449 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर , दिनांक 1 नवम्बर 2014
क्र. 1587.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
क्रमांक
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी भू-भाग का विवरण
हल्का नंबर प.ह.नं.
मूल ग्राम का नाम
पृथक किया गया क्षेत्रफल
(हे. में. )
(5) (1) .
(2)
(3)
(4)
1
32
सेमलपानी
161.011
1. सालारोंड़ -32 2
262.883
60
1. सरवरगंज -60 राला
11
3
1250.161
1. पांगरी -11 बसंतपुर
4
42
330.725
1. मांगरोल-42 टीकामोड़
652.336
2. बावड़ीखेड़ा-42
983.061
5
30
219.731
1. नयागांव-30 हालियाखेड़ी
6
10
677.845
हमीदगंज
1. घोघरा-10 7
14
557.795
छापरी
1. सुआपानी-14
1. चमेटी-62 8
नीलकंठ
62
308.521
सातदेव
27
280.233
9
1. नीमाखेड़ी-27 क्र. 1588.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील आष्टा जिला सीहोर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी क्रमांक
भू- भाग का विवरण
प.ह.नं.
हल्का नंबर मूल ग्राम का नाम
(2)
(3)
(5)
पृथक किया गया क्षेत्रफल
(हे. में. )
(4)
(1)
1327.687
1
93
1. देवली-93 आरनिया जोहरी
सुदामा खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम
डिण्डौरी , दिनांक 18 सितम्बर 2014
का नाम व पटवारी हल्का नंबर
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)
(2)
(1)
मूल ग्राम-मोहतरा
राजस्व ग्राम- चुनपथरी
पटवारी हल्का नम्बर 202 .
पटवारी हल्का नम्बर -202
क्र. 1096 - भू- अभि. प्र.स.अ.भू.अ.-2014.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील बजाग जिला डिण्डौरी के
1023.96 हेक्टेयर .
छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
3450
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर - मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
आगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 178 - भू-अर्जन-प्र.अ-82-13-14. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- आगर-मालवा
(ख ) तहसील- सुसनेर
( ग) ग्राम-लटुरी गेहलोत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
नाम भूमिस्वामी, पिता का नाम, जाति अनु-- क्रमांक
(2)
(1)
1 कन्हैयालाल पिता पन्नालाल जाति कुल्मी 2 संतोषकुमार पिता घासीराम जाति कुल्मी 3 आत्माराम बिरदीचन्द्र पिता मोतीलाल जाति कुल्मी 4 केलाश पिता कंवरलाल जाति कुल्मी
5 मनीष पिता केलाश जाति ब्राहमण
6 कोशल्याबाई कलाबाई जाति ब्राहमण
7 गिरीराज पिता जगन्नाथ जाति कुल्मी
8 दुर्गालाल पिता रामचन्द्र जाति कुल्मी
9 सत्यनारायण रामरतन जाति कुल्मी
10 कन्हैयालाल पिता रामेश्वर जाति कुल्मी 11 बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाति कुल्मी 12 र्गोधन पिता बद्रीलाल जाति कुल्मी
स्पांदित होने वाली खाते का पूर्ण विवरण
सर्वे नं.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि का विवरण क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
0.04
1.85
1363
0.16
0.37
1349
0.04
1.06
1342
0.09
0.16
1219
0.09
0.16
1220
0.08
0.16
1218
0.07
0.60
1217
0.04
0.24
325
0.1
0.42
397/2
0.59
0.10 95
0.06
0.49
96
0.20
1.66
397/1
0.05
0.75
1364
0.07
0.75
1366
0.17
0.17
1217
0.12
0.84
1211
0.11
0.29
1070
0.05
0.73
177
0.06
0.74
178
0.04
1.49
1418 3451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
13 भागीरथ बापूलाल पिता रामकरण जाति कुल्मी 14 लखन पिता रोडमल जाति कुल्मी
15 सुनील पिता रोडमल जाति कुल्मी
16 द्वारका प्रसाद रमेश पिता आत्माराम जाति कुल्मी 17 गोर्धन पिता गंगाराम वि. धापूबाई गंगाराम जाति कुल्मी 18 पूनमचंद पिता बालचंद जाति कुल्मी
19 जयनारायण पिता केशरसिंह जाति कुल्मी
20 बद्रीलाल पिता बालचंद्र जाति कुल्मी
21 दुर्गाप्रसाद पिता घासीराम जाति कुल्मी
22 देवीसिंह गोर्धन बंशीलाल पिता हरलाल जाति भील ठाकुर 23 मुकेश पिता देवीसिंह जाति कुल्मी
24 सुरेश पिता बलदेव सिंह जाति कुल्मी
(2)
(4)
(3)
(5)
0.03
0.45
1367
0.35
206
0.03
0.01
0.13
207
228
0.3
0.04 202/1
0.1
0.02 269
0.06
0.38
0.08
0.08
334
0.08 1335
0.85
0.18
0.02 1330
0.04 1420
0.35
1419
0.44
0.09
0.05 1071
0.3
0.02
0.09
1056/1m/1
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पिलियाखाल तालाब परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 179- भू-अर्जन-प्र. अ- 82-13-14. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- आगर- मालवा
(ख ) तहसील-सुसनेर
(ग) ग्राम- सिरपोई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
नाम भूमि स्वामी पिता का नाम
अनु-
क्रमांक
(1)
(2)
1 शांतिबाई पत्नी रामेश्वर जाति कुल्मी
खाते का पूर्ण विवरण
सर्वे नं.
स्पांदित होने वाली भूमि का विवरण क्षेत्रफल
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
0.1 984/2
0.42 3452
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
(2)
(1)
2 रामप्रसाद प्रभुलाल हरचंद्र पिता रामनारायण जाति कुल्मी 3 गीताबाई पत्नी रामचन्द्र जाति कुल्मी
4 गोरधनलाल पिता प्रभुलाल जाति कुल्मी
(2)
(4)
(3)
(5)
0.13 983
1.68
970
0.06
0.8
0.05 979
0.37
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पिलियाखाल तालाब परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 180 - भू-अर्जन-प्र.-अ-82-13-14.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- आगर-मालवा
(ख ) तहसील- सुसनेर
(ग ) ग्राम-अंतरालिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-
अनु- क्रमांक नाम भूमि स्वामी पिता का नाम जाति
(2)
(1)
1 विक्रम पिता बालचंद जाति ब्राहमण
2 फुलचंद पि. रूगनाथ जाति कुल्मी
3 देवीसिंह पि. कवरलाल जाति कुल्मी
4 कन्हैयालाल पि. राधा किशन जाति ब्राहमण 5 किरण बाई पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राहमण 6 मंजूदेवी पत्नी रमेशचंद्र जाति ब्राहमण
7 देवीसिंह पि. चोथमल जाति कुल्मी
8 बद्रीलाल पिता रामेश्वर जाति कुल्मी
9 मांगू पिता बालू जाति बलाई
10 रामचंद्र पिता माधू जाति बलाई
11 रोडा रामचंद वि. सावित्री बाई माधो
सर्वे नं. खाते का पूर्ण विवरण
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
स्पांदित होने वाली भूमि का विवरण क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (3)
(4)
(5)
0.12
0.15
513
0.03 514
0.26
0.25
0.04 515
0.13 516
0.2
517/1
0.36
0.08
0.03 517/2
0.1
0.09 518
0.09
0.08 348
0.8
0.13
0.08 161
0.37
0.08 128
566/1
0.03
0.16
566/2
0.08
0.15 3453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
12 राधेश्याम देवकरण रमेश सुन्दर बाई 13 आत्माराम पि. बाबूलाल जाति कुल्मी 14 दुर्गाप्रसाद पि. कंवरलाल जाति कुल्मी 15 ललताबाई पति कन्हैयालाल जाति कुम्हार 16 हरिनारायण पि. बाबुलाल नागर
17 विष्णुप्रसाद वि रामचन्द्र कुल्मी
18 शांताबाई
19 नंदकिशोर पि . राधेश्याम जाति कुल्मी 20 पवनकुमार पि. राधेश्याम जाति कुल्मी 21 जगदीश राधेश्याम जाति कुल्मी
(2)
(5) (3)
(4)
366
0.07 0.150
0.10 571
0.59
859/1
0.2
0.04
0.15 355
0.29
0.08
0.04 131
862
0.22
0.02 129
0.3
0.12 858
0.22
0.02
0.02
0.01 534/2
534/3
0.02
0.02
0.03 534/1meen
योग .. 1.49 सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- पिलियाखाल तालाब परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 181 - भू-अर्जन-प्र. अ-82-13-14.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर-मालवा
(ख) तहसील- सुसनेर
(ग) ग्राम- धंधेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
नाम भूमि स्वामी पिता का नाम जाति अनु- क्रमांक
(1)
(2)
1 मोती पिता रामा जाति चमार
2 भगवानसिंह मेहताबसिंह जाति अहिर
स्पांदित होने वाली भूमि का विवरण क्षेत्रफल खाते का पूर्ण विवरण सर्वे नं. क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(हेक्टेयर में) (3)
(5)
(4)
519m/1
0.21
0.13 540
2.51
0.2
योग .. 0.33 3454
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- पिलियाखाल तालाब परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 182 - भू-अर्जन- प्र.अ-82-13-14. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : - (1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर-मालवा
(ख) तहसील-सुसनेर
(ग.) ग्राम- बडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
नाम भूमि स्वामी पिता का नाम अनु- क्रमांक
(2)
(1)
1 कालू पिता अमरा जाति चमार
(2)
अनुसूची
खाते का पूर्ण विवरण सर्वे नं.
स्पांदित होने वाली भूमि का विवरण क्षेत्रफल
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(हेक्टेयर में) (5) (3)
(4)
0.2 39
0.9
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. किटखेडी बांध परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 183 - भू-अर्जन- प्र.-अ- 82-13-14.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : - ( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर-मालवा
(ख) तहसील- सुसनेर
(ग) ग्राम- सारसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
नाम भूमि स्वामी पिता का नाम अनु- क्रमांक
(1)
(2)
1 हरिसिंह पिता परथीसिंह जाति सांधिया
अनुसूची
स्पांदित होने वाली भूमि का विवरण क्षेत्रफल खाते का पूर्ण विवरण सर्वे नं. क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(हेक्टेयर में) (3)
(4)
(5)
1.04
0.5 1124 3455 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. किटखेडी बांध परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर नलखेड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
विनोद कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश
अनूपपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2014
बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा ( 2 ) के प्रावधानों के अन्तर्गत एतद्वारा , जिला दण्डाधिकारी, अनूपपुर की अध्यक्षता में निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन किया जाता है. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल 02 ( दो ) वर्ष का होगा :-
अध्यक्ष 1. जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म. प्र. )
सदस्य 2. पुलिस अधीक्षक, अनूपपुर, जिला अनूपपुर ( म. प्र. )
सदस्य 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म. प्र. )
सदस्य 4. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग , अनूपपुर, जिला अनूपपुर
सदस्य 5. जिला लीड प्रबंधक अनूपपुर, जिला अनूपपुर ( म. प्र. )
अशासकीय सदस्य( अनुसूचित जाति एवं जनजाति ) :
सदस्य 1. श्री अमोल सिंह मार्को , मु. रक्सा, पो. फॅनंगा, जिला-अनूपपुर (म. प्र. )
सदस्य 2. श्री मोहन कोल, मु. - मनटोलिया, जिला-अनूपपुर (म. प्र. )
सदस्य 3. श्री आनंदराम गोड, फुलकोना, जिला- अनूपपुर ( म. प्र. )
सामाजिक कार्यकर्ता :
सदस्य 1. श्री तीरथ महोबिया पौनी ( राजेन्द्रग्राम ) जिला- अनूपपुर ( म. प्र. )
सदस्य 2. श्री नवल नायक करपा, जिला-अनूपपुर ( म. प्र. )
अनुविभाग समिति, अनूपपुर: -
नाम/पद
क्र. अध्यक्ष/सदस्य
(3)
(1) (2)
1 . अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी, अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म. प्र. )
1. श्री सीतम कोल , निवासी परसवार, जिला अनूपपुर ( म.प्र. ) 2. अनुसूचित जाति/
2. श्री रामपाल सिंह, निवासी चचाई, जिला अनूपपुर (म. प्र. ) अनुसूचित जनजाति, सदस्य.
3. श्री मोहन रौतेल, निवासी मझगवां , तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर ( म . प्र. ) 3. सामाजिक कार्यकर्ता
1. श्री सुनील मिश्रा, निवासी खाडा, जिला अनूपपुर ( म. प्र. )
2. श्री राजकुमार पटेल , निवासी पिपरिया, जिला अनूपपुर ( म . प्र. ) 3456
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
(3)
(2)
(1)
4. ग्रामीण विकास
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , अनूपपुर जिला अनूपपुर ( म. प्र. )
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जैतहरी , जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) 5. वित्तीय संस्था
प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक शाखा, अनूपपुर, जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) 6. पुलिस विभाग
अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) , अनूपपुर, जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) अनुविभाग समिति, कोतमा: -
नाम/ पद
अध्यक्ष/सदस्य
क्र.
(3)
(2)
(1)
अध्यक्ष
(क)
1. अनुविभागीय अधिकारी , कोतमा, जिला अनूपपुर ( म. प्र. )
1. श्री महेन्द्र सिंह मरावी, जनपद अध्यक्ष, कोतमा, जिला अनूपपुर ( म.प्र. ) (ख) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, सदस्य.
सामाजिक कार्यकर्ता
(ग)
1. श्री अरविंद गुप्ता, निवासी कोतमा , जिला अनूपपुर (म. प्र. )
2. श्री रामावतार अग्रवाल, निवासी कोतमा , जिला अनूपपुर ( म. प्र. )
3. श्री अजय ताम्रकार, निवासी कोतमा , जिला अनूपपुर ( म. प्र. )
4. श्री सुनील पाण्डेय , निवासी कोतमा , जिला अनूपपुर ( म. प्र. )
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, कोतमा, जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) (घ) ग्रामीण विकास
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म. प्र. ) वित्तीय संस्था
1. प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक शाखा, कोतमा, जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) (ङ)
पुलिस
1. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस , कोतमा, जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) .
(च)
अनुविभाग समिति, जैतहरी :-
नाम/पद
क्र.
अध्यक्ष/सदस्य
(3)
(1)
(2)
1.
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , कोतमा, जिला अनूपपुर ( म. प्र. )
1. श्री प्रीतम पिता सम्हारू कोल , सा. चोरभटी
2. श्री मोहन पिता रामसिंह गोंड़ , सा. ठेही
2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, सदस्य.
3. श्री सुंदरलाल पिता रामदीन चमार, सा. पाटन.
3. ग्रामीण विकास
परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग , जैतहरी वित्तीय संस्था
4.
प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया , जैतहरी
5. पुलिस
अनुविभागीय अधिकारी , पुलिस, जैतहरी , जिला-अनूपपुर ( म. प्र. ) .
3457 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
अनुविभाग समिति, पुष्पराजगढ़:-
नाम/पद
अध्यक्ष/सदस्य
क्र.
(3)
(2)
(1)
अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) , पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर ( म . प्र. ).
1. अध्यक्ष
1. श्री सजन सिंह गोंड़, सा. कोहका, तहसील पुष्पराजगढ़
2. श्री सोनई सिंह गोड़, निवासी नौगवा
2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, सदस्य.
3. श्री दसई सिंह, निवासी बेलगांव
परियोजना प्रशासक, एकी. आदिवासी विकास परियोजना , पुष्पराजगढ़ 3. ग्रामीण विकास
प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पुष्पराजगढ़
4. वित्तीय संस्था
अनुविभागीय अधिकारी , पुलिस , पुष्पराजगढ़ जिला- अनूपपुर ( म. प्र. ) .
5. पुलिस
नंदकुमारम, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला - धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 20 अक्टूबर 2014
संशोधित अधिसूचना
क्र. 79- मंडी निर्वा.- 2014.- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014 भाग - एक, पृष्ठ क्रमांक 2590 में कृषि उपज मण्डी समिति, बदनावर के लिए विधायक प्रतिनिधि के रूप में स्वयं विधायक श्री भंवरसिंह शेखावत का नाम अधिसूचित किया गया है.
विधायक श्री शेखावत द्वारा उनके स्थान पर श्री ईश्वरलाल पिता श्री हीरालाल पाटीदार, निवासी जाबड़ा, तहसील बदनावर को विधायक प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित किया है.
अतः श्री शेखावत के स्थान पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जयश्री कियावत, कलेक्टर, जिला धार, मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) एवं 11 ( 5 ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम- निर्देशन ) नियम , 2010 के अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति, बदनावर के लिए एतद्वारा श्री ईश्वरलाल पिता श्री हीरालाल पाटीदार को प्रतिनिधि नाम -निर्दिष्ट करती हूं.
जयश्री कियावत, कलेक्टर.
3458
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
कार्यालय , कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर राजभवन, भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2014 क्र. रा.स. यू.ए.-- 5-2014- संशोधन. इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक 985- रा.स. यू.ए. - 5-2014 , दिनांक 18 सितम्बर 2014 द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( तीन ) , ( चार ) , ( पांच ) एवं (छः ) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में नामांकन किये थे. उक्त अधिसूचना में हुई टंकण त्रुटि के सुधार हेतु यह संशोधित अधिसूचना प्रसारित कर लेख है कि श्री सीताराम पाटीदार के स्थान पर श्री राम पाटीदार पढ़ा जाए.
कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार, शैलेन्द्र कियावत , राज्यपाल के उपसचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014
क्र. एफ 14-5-2011- ए- सोलह- संशोधन.- राज्य शासन, एतद्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 खण्ड ( छ ) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 14-5-2011- ए- सोलह , दिनांक 21 मई 2013 एवं समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2014 को अधिक्रमित करते हुए दिनांक 25 नवम्बर 2011 द्वारा जारी अधिसूचना को यथावत् रखा जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 5 नवम्बर 2014
फा. क्र. 6 ( अ ) -3-03-इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन , एतद्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले उन विधि अधिकारियों के लिये जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित है उनके नाम के सम्मुख कॉलम ( 3 ) में दर्शायी गई वर्तमान रिटेनर फीस को पुनरीक्षित कर कॉलम ( 4 ) में मासिक पारिश्रमिक ( रिटेनर फीस ) के रूप में आदेश जारी होने के दिनांक से नियत करता है:-
सारणी
क्र. पदनाम
वर्तमान निश्चित मासिक पारिश्रमिक (3)
पुनरीक्षित निश्चित मासिक पारिश्रमिक (4) (2)
(1)
1 महाधिवक्ता
रु. 80,500/ -
रु. 70,000/ - (रु. सत्तर हजार केवल)
(रु. अस्सी हजार पांच सौ केवल)
रु. 63,250/- 2 अति. महाधिवक्ता
(रु. तिरेसठ हजार दोसौ पचास केवल)
रु. 55,000/ - (रु. पचपन हजार केवल)
3 उप महाधिवक्ता
रु. 57,500/-
(रु. सत्तावन हजार पांच सौ केवल)
रु. 50,000/- (रु. पचास हजार केवल)
रु. 40,250/- 4 शासकीय अधिवक्ता
(रु. चालीस हजार दोसौ पचास केवल)
रु. 35,000/ - (रु. पैंतीस हजार केवल)
रु. 34,500/- 5 उप शासकीय अधिवक्ता.
(रु. चौंतीस हजार पांच सौ केवल)
रु. 30,000/- (रु. तीस हजार केवल)
उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 114 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता 01 - वेतन- 001- अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 992-1070- ब- 8- चार-14, दिनांक 4 अक्टूबर 2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है. अतः यह प्रशासकीय विभाग इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 5 नवम्बर 2014
क्र. 1417.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का भाग 1 ]
3459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील नैनपुर, जिला मण्डला के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)
(2)
अमाहीटोला पटवारी हल्का नम्बर -34 1. ग्राम - धनपुरी रैयत , पटवारी हल्का नम्बर-34 305.74 हेक्टेयर .
बर्राटोला पटवारी हल्का नम्बर -08 2. ग्राम - पिपरिया, पटवारी हल्का नम्बर -08 273.34 हेक्टेयर .
कोहका टोला पटवारी हल्का नम्बर -03 , 3. ग्राम- तिन्दुआ बम्हनी, पटवारी हल्का नम्बर-03 , 300.70 हेक्टेयर .
क्र. 1418.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मण्डला, जिला मण्डला के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)
(2)
सेमीकोल पटवारी हल्का नम्बर -01 1. ग्राम-बढ़ार, पटवारी हल्का नम्बर -01 200.36 हेक्टेयर.
क्र. 1419.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील बिछिया, जिला मण्डला के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1)
(2)
चिखली टोला पटवारी हल्का नम्बर -01 1. ग्राम -रामनगर, पटवारी हल्का नम्बर -01 179.17 हेक्टेयर.
क्र. 1420.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील घुघरी, जिला मण्डला के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1)
(2)
गढ़ी पटवारी हल्का नम्बर -30 1. ग्राम -चंदवारा , पटवारी हल्का नम्बर -30 191.45 हेक्टेयर.
क्र. 1421.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील निवास , जिला मण्डला के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर
(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1)
भानपुर टोला पटवारी हल्का नम्बर -20 1. ग्राम - भानपुर बिसौरा , पटवारी हल्का नम्बर -20 313.57 हेक्टेयर.
3460
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
खम्हरिया टोला
पटवारी हल्का नम्बर -20 2. ग्राम- गढ़ बिसौरा , पटवारी हल्का नम्बर-20 363.87 हेक्टेयर .
क्र. 1422.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, मुख्य अभियन्ता ( विद्युत सुरक्षा ) एवम् मुख्य विद्युत निरीक्षक, मध्यप्रदेश शासन क- खण्ड, तृतीय मंजिल , सतपुड़ा भवन, भोपाल, ( म.प्र. ) 462004 भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2014
प्रति,
मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति क्रमांक 28/3148 - ए पुल पातरा , बरखेड़ी, भोपाल ( म.प्र. )
विषय.- कुरीति करने के कारण अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण .
क्र. अ.मं. - कुरीति- 28-3148 ए- 1406-मु.अ..- आपके कुरीति प्रकरण पर अनुज्ञापन मण्डल की बैठक दिनांक 31 जुलाई 2014 में विचार विमर्श पश्चात् आपकी विद्युत ठेकेदारी अनुज्ञप्ति क्रमांक 28-3148 " अ " का निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया गया है . अतः पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अनुज्ञप्ति मूल रूप से इस कार्यालय में प्रेषित करें .
ए. के. दुबे, सचिव, म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत ) भोपाल.
कार्यालय , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2014 क्र. 642 फा. दो-22-1- स्था.-2013.- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम , 1985 के विनियम -34( 2 ) ( ख ) के अनुसरण
[ भाग 1 नारायणगंज, जिला मण्डला के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर
(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1)
मंगलगंज
पटवारी हल्का नम्बर -30 1. ग्राम-कोडरा माल, पटवारी हल्का नम्बर-30 149.40 हेक्टेयर.
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2014 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित शीतकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 25 दिसम्बर 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक एक सप्ताह की अवधि का शीतकालीन विश्रामावकाश रहेगा.
तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, एम. एस. परिहार, रजिस्ट्रार I /C मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स , भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011 आदेश भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-123-10- तीन- 165.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा- 14- क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका निगम, भोपाल जिला भोपाल के आम निर्वाचन में श्रीमती संगीता श्रीवास्तव महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती संगीता श्रीवास्तव को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र (परिशिष्ट-36 ) दिनांक 6 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती संगीता श्रीवास्तव द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल किया गया, किन्तु अपूर्ण लेखा प्रस्तुत किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा अपूर्ण प्रस्तुत करने पर आयोग के पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल को निर्देश दिये गये कि जिला स्तर पर अपूर्ण व्यय लेखा को पूर्ण कराया जाए. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के प्राप्त पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2010 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती संगीता श्रीवास्तव ने अपूर्ण व्यय लेखा के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किया है कि " वाहन क्रमांक एम.पी. 04-टी 2842 , दिनांक 30 नवम्बर 2009 से 6 दिसम्बर 2009 तक किया है , जिसकी अनुमति पार्षद प्रत्याशी के नाम लेखा दर्शाया है . पार्षद का नाम नहीं बताया न ही अनुमति की प्रति प्रस्तुत की है इसके अतिरिक्त पार्षद को प्राधिकृत करने संबंधी अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया है . यदि वाहन के उपयोग की अनुमति पार्षद के नाम से भी हो तो उसके पेट्रोल का व्यय लेखा में क्यों दर्शाया है." अभ्यर्थी श्रीमती संगीता श्रीवास्तव का उत्तर संतोषजनक नहीं है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती संगीता श्रीवास्तव को दिनांक 8 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती संगीता श्रीवास्तव आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. दिनांक 8 जुलाई 2014 को
3461 व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचनापत्र की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती संगीता श्रीवास्तव द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा को पूर्ण करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती संगीता श्रीवास्तव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिक निगम , भोपाल जिला भोपाल का पार्षद या महापौर होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-123-10- तीन 166. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा- 14- क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3462
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल के आम निर्वाचन में डॉ. आराधाना भुवनेश्वर गर्ग महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, डॉ. आराधाना भुवनेश्वर गर्ग को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 6 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार डॉ. आराधाना भुवनेश्वर गर्ग द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल किया गया , किन्तु अपूर्ण लेखा प्रस्तुत किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा अपूर्ण प्रस्तुत करने पर आयोग के पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल को निर्देश दिये गये कि जिला स्तर पर अपूर्ण व्यय लेखा को पूर्ण कराया जाए. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के प्राप्त पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2010 के द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ. आराधाना भुवनेश्वर गर्ग ने अपूर्ण व्यय लेखा के संबंध में प्रस्तुत किया है कि " वाहन क्रमांक 1631 एवं 1509 के उपयोग की अनुमति दिनांक 4 दिसम्बर 2009 से 9 दिसम्बर 2009 तक के लिए दी गई थी जिसके किराये की राशि रुपये 7200/- नहीं दर्शाई और बिल/व्हाउचर्स प्रमाणित नहीं किये . आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी का उक्त त्रुटियों का निराकरण करने हेतु सूचित किया गया . अभ्यर्थी डॉ. आराधना भुवनेश्वर गर्ग ने उत्तर प्रस्तुत किया है कि वाहन क्रमांक 1631 उनकी निजी वाहन है जिसका कोई किराया नहीं लगा. निजी वाहन के संबंध में कोई प्रमाण की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की. निजी वाहन के किराये की राशि व्यय लेखा में सम्मिलित करने या न करने के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाना उचित होगा. वाहन क्रमांक 1509 के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किया है वाहन श्री भगवानदास सबनानी द्वारा समस्त पराक्रम भोपाल पार्षद प्रत्याशियों के लिए उपयोग में लाई गई थी जिसका व्यय महापौर पद के प्रत्याशी के व्यय में नहीं लिया जाना है. अभ्यर्थी का यह कथन सही नहीं है कि क्योंकि उक्त वाहन की अनुमति प्रचार- प्रसार के लिए अभ्यर्थी डॉ. आराधाना भुवनेश्वर गर्ग को दी गई थी जिसके किराये की राशि का व्यय लेखा में दर्शाना चाहिये था. लेखा विधि अनुरूप संधारित नहीं किया है. "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी डॉ. आराधाना भुवनेश्वर गर्ग को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी डॉ. आराधाना भुवनेश्वर गर्ग आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. दिनांक 9 सितम्बर 2014
[ भाग 1 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी डॉ. आराधाना भुवनेश्वर गर्ग द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा को पूर्ण करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत डॉ. आराधाना भुवनेश्वर गर्ग को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिक निगम , भोपाल जिला भोपाल का पार्षद या महापौर होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-123-10-तीन 169. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा- 14- क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
3463 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
प्रस्तुत करना था . अभ्यर्थी श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित को नोटिस सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित को दिनांक 26 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. दिनांक 26 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम , भोपाल जिला भोपाल के आम निर्वाचन में श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 6 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में अपूर्ण लेखा प्रस्तुत किया गया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा को पूर्ण करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा अपूर्ण प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग के पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल को निर्देशित किया गया कि जिला स्तर पर अपूर्ण व्यय लेखा को पूर्ण किये जाने हेतु सूचना- पत्र जारी कर लेखों को पूर्ण करवाए . जिला स्तर पर श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित को निर्वाचन व्यय लेख पूर्ण करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिक निगम , भोपाल जिला भोपाल का पार्षद या महापौर होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार , हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित को जिला स्तर पर जारी सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि में अपूर्ण व्यय लेखा को पूर्ण किया गया कि नहीं के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2010 एवं 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित ने अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखों को पूर्ण नहीं किया गया.
आदेश भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2014 विहित समयावधि में अपूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित को आयोग द्वारा नोटिस दिनांक 26 जून 2014 को जारी किया गया. नोटिस में श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
क्र. एफ. 67-123-10- तीन-167.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा- 14- क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य अभ्यर्थी श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित को नोटिस दिनांक 2 जुलाई 2014 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती पूजा लोकेश दीक्षित को दिनांक 17 जुलाई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन 3464
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल के आम निर्वाचन में श्रीमती असमा अजहर महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती असमा अजहर को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र ( परिशिष्ट -36 ) दिनांक 6 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती असमा अजहर द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में अपूर्ण लेखा प्रस्तुत किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा अपूर्ण प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग के पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल को निर्देशित किया गया कि जिला स्तर पर अपूर्ण व्यय लेखा को पूर्ण किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी कर लेखों को पूर्ण करवाए. जिला स्तर पर श्रीमती असमा अजहर को निर्वाचन व्यय लेखा पूर्ण करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया.
आयोग द्वारा श्रीमती असमा अजहर को जिला स्तर पर जारी सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि में अपूर्ण व्यय लेखा को पूर्ण किया गया कि नहीं के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2010 एवं 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती असमा अजहर ने अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखों को पूर्ण नहीं किया गया.
विहित समयावधि में अपूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती असमा अजहर को आयोग द्वारा नोटिस दिनांक 26 जून 2014 को जारी किया गया . नोटिस में श्रीमती असमा अजहर से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस
[ भाग 1 में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती असमा अजहर को नोटिस दिनांक 6 जुलाई 2014 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती असमा अजहर को दिनांक 21 जुलाई 2014 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी श्रीमती असमा अजहर को नोटिस सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती असमा अजहर द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती असमा अजहर को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती असमा अजहर आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी श्रीमती असमा अजहर द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा को पूर्ण करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती असमा अजहर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल का पार्षद या महापौर होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 30 अक्टूबर 2014
क्र. एफ. 67-123-10- तीन-168.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा- 14- क के अनुसार महापौर के निर्वाचन भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, भोपाल जिला भोपाल के आम निर्वाचन में श्रीमती सरोज महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती सरोज को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 6 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सरोज द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में अपूर्ण लेखा प्रस्तुत किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा अपूर्ण प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग के पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल को निर्देशित किया गया कि जिला स्तर पर अपूर्ण व्यय लेखा को पूर्ण किये जाने हेतु सूचना - पत्र जारी कर लेखों को पूर्ण करवाए. जिला स्तर पर श्रीमती सरोज को निर्वाचन व्यय लेखा पूर्ण करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया.
आयोग द्वारा श्रीमती सरोज को जिला स्तर पर जारी सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि में अपूर्ण व्यय लेखा को पूर्ण किया गया कि नहीं के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल से प्राप्त पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2010 एवं
3465 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती सरोज ने अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखों को पूर्ण नहीं किया गया.
विहित समयावधि में अपूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती सरोज को आयोग द्वारा नोटिस दिनांक 26 जून 2014 को जारी किया गया . नोटिस में श्रीमती सरोज से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्रीमती सरोज को नोटिस दिनांक 2 जुलाई 2014 को तामील कराया गया. अतः श्रीमती सरोज को दिनांक 17 जुलाई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी श्रीमती सरोज को नोटिस सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन ) में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था , किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती सरोज द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती सरोज को दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती सरोज आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई . दिनांक 9 सितम्बर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी श्रीमती सरोज द्वारा नियत समयावधि में पूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा को पूर्ण करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सरोज को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिक निगम , भोपाल जिला भोपाल का पार्षद या महापौर होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
3466
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014
(आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति )
क्र. एफ 12-2-2014- सात-2 ए. - राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना निर्माण कार्यों एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है . भू-अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को बचाने की दृष्टि से शासकीय परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित करने हेतु प्रतिफल का भुगतान करके भू- धारकों की आपसी सहमति से भूमि प्राप्त की जा सकती है . अनेक अवसरों पर निजी भूमि धारक उपरोक्त प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि राज्य शासन को विक्रय करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि प्रस्तावित अधोसंरचना निर्माण , विकास परियोजनाओं आदि के त्वरित क्रियान्वयन से स्थानीय क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होकर वहां के निवासियों को अनेक सामाजिक- आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं. साथ ही भूमि विक्रय का यह विकल्प उन्हें प्रक्रियात्मक सुगमता, समय की बचत व विक्रय मूल्य की शीघ्र प्राप्ति आदि कारणों से भी आकर्षित करता है. आपसी सहमति से राज्य शासन द्वारा भूमि धारकों से भूमि क्रय करना कई परिस्थितियों में दोनों पक्षों के साथ - साथ व्यापक लोकहित में भी लाभकारी होता है.
2. अतः संविधान की राज्य सूची के विषय क्रमांक-18 ( भूमि अंतरण ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमति से भूमि क्रय करने की नीति बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार निजी भू- धारकों की आपसी सहमति से निम्नानुसार " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) जारी करती है:-
1. राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की अधोसंरचना और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होने पर सर्वप्रथम कलेक्टर उपलब्ध शासकीय भूमि में से उपयुक्त भूमि प्रशासकीय विभाग को नियमानुसार हस्तांतरण करेगा.
2. यदि इसके लिए उपयुक्त शासकीय भूमि जिले में उपलब्ध नहीं है तो प्रशासकीय विभाग/उपक्रम के आवेदन पर इस नीति के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए परियोजना अथवा उसके अंश भाग के लिए निजी भू- धारकों से आपसी सहमति के आधार पर न्यूनतम आवश्यक भूमि क्रय की जा सकेगी.
3. भू- धारक की निजी भूमि क्रय किए जाने के दिनांक को कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइड लाइन की तत्समय प्रभावशील दर के अनुसार संगणित भूमि के मूल्य और भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के मूल्य के बराबर राशि प्रतिफल (Consideration ) के रूप में देकर क्रय की जाएगी.
4. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिफल के समतुल्य राशि विक्रेता को एकमुश्त पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी . इस प्रकार विक्रेता को निजी भूमि और उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के लिए दोगुनी राशि प्राप्त होगी.
5. विभाग/उपक्रम की परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि, उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के मूल्य और पुनर्वास अनुदान पर देय राशि का वहन संबंधित शासकीय विभाग/ उपक्रम द्वारा किया जाएगा. इसके लिए आवश्यक बजट का प्रावधान संबंधित विभाग/उपक्रम द्वारा किया जाएगा.
6. विभाग/उपक्रम सर्वप्रथम अधोसंरचना अथवा परियोजना के लिये क्रय की जाने वाली भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर निजी भू- धारक की क्रय की जाने वाली भूमि चिन्हांकित करेगा और आवश्यकतानुसार भूमि क्रय करने हेतु विभाग/उपक्रम का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा.
7. भूमि क्रय हेतु आवेदन - पत्र में निम्न विवरण दिये जाएंगे-
(1) परियोजना का नाम तथा उद्देश्य,
(2) क्रय की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल, 3467
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
(3) परियोजना के लिए आवश्यक बजट शीर्ष में भूमि क्रय करने के लिए धनराशि की उपलब्धता का ब्यौरा, (4) भूमि का विवरण ( खसरा क्रमांक/ भू- खंड क्रमांक/नजूल शीट क्रमांक, क्षेत्रफल, ग्राम, तहसील, जिला और नक्शा ) , (5) भूमि के ज्ञात/ अभिलिखित धारक/ धारकों के विवरण , जो उपलब्ध हो सके,
(6) तत्समय प्रभावशील गाइड लाइन की दरों के संदर्भ में भूमि का अनुमानित मूल्य,
(7) भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों का विवरण और अनुमानित मूल्य,
(8) अन्य विवरण जो विभाग/उपक्रम देना चाहे .
8. ( 1 ) कलेक्टर आवेदन प्राप्त होने पर भूमि के स्वच्छ धारणाधिकार ( clear title ) एवं आधिपत्य के विषय में भू- अभिलेख के आधार पर तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त करेगा .
(2 ) कलेक्टर भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों यथा- कुआं, मकान, वृक्ष आदि का मूल्यांकन संबंधित विभाग यथा-लोक निर्माण विभाग , उद्यानिकी विभाग , वन विभाग आदि के अधिकारी से कराएगा.
(3 ) कलेक्टर भूमि और उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों दोनों का मूल्य जोड़कर कुल मूल्यांकन नियत करेगा.
9. विभाग/ उपक्रम के आवेदन का परीक्षण करने के उपरान्त यदि कलेक्टर के द्वारा वांछित भूमि क्रय योग्य पाई जाती है तो वह भूमि क्रय करने का प्रस्ताव प्ररूप - क में धारक को भेजेगा, धारक को 15 दिवस की समयावधि देते हुए धारक से प्ररूप -ख में स्वीकृति की अपेक्षा करेगा. कलेक्टर आवश्यकतानुसार उक्त समयावधि में वृद्धि कर सकेगा.
10. कलेक्टर भू- धारक से उसकी स्वीकृति के साथ - साथ यह वचनबद्धता ( undertaking ) भी प्राप्त करेगा कि क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि सभी प्रकार से उसके स्वच्छ धारणाधिकार में है और इस भूमि के विषय में किसी भी न्यायालय/प्राधिकार के समक्ष स्वत्व और आधिपत्य संबंधी कोई प्रकरण प्रचलित नहीं है और प्रस्तावित भूमि किसी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं है. यदि भूमि पर कोई विवाद है तो उसका संक्षिप्त विवरण देगा. इसके अतिरिक्त भू- धारक यह भी जानकारी देगा कि प्रस्तावित भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त ( free from all encumbrances ) है. इस प्रकार का स्वीकृति पत्र भू- धारक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा.
11. (1 ) धारक की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त, कलेक्टर 15 दिवस की अवधि देते हुए इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी करेगा कि ऐसी भूमि धारकों ( पूरा नाम व पता सहित ) से परियोजना के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग/ उपक्रम के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार जारी की जाने वाली सार्वजनिक सूचना कलेक्टर कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी कार्यालय , तहसील कार्यालय , यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित की जाएगी. सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार - पत्र में प्रकाशित की जाएगी तथा जिले की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी.
12. नियत अवधि में प्राप्त आपत्तियों के आधार पर कलेक्टर यदि भूमि का खंडित धारणाधिकार ( defective title ) पाता है तो वह ऐसी भूमि को क्रय करने के लिए अग्रसर नहीं होगा. जारी सार्वजनिक सूचना की अवधि के अवसान तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कलेक्टर भू- धारक से राज्य सरकार के संबंधित विभाग/ उपक्रम के पक्ष में भूमि क्रय हेतु अग्रसर होगा.
13. भू- धारक से लिखित स्वीकृति प्राप्त होने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर कलेक्टर राज्य सरकार के विभाग /उपक्रम के पक्ष में भूमि क्रय करेगा और इसके लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित भूमि/स्थावर परिसम्पत्तियों का मूल्य और अतिरिक्त अनुदान राशि संबंधित भू- धारक को भुगतान कराएगा.
14. भूमि की रजिस्ट्री करने के लिये देय स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क व अन्य व्यय संबंधित विभाग /उपक्रम द्वारा वहन किया जाएगा.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
3468
15 . इस नीति के अन्तर्गत भूमि का क्रय " मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर " के नाम से की जाएगी.
16. क्रय विलेख के पंजीयन उपरान्त भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में किया जायेगा जिसमें संबंधित विभाग/उपक्रम का नाम भी अंकित होगा.
17. उपरोक्तानुसार भूमि क्रय के उपरान्त यदि परियोजना प्रत्याहृत ( withdraw ) अथवा असफल हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप इस भूमि की आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो क्रय की गयी भूमि संबंधित/विभाग उपक्रम द्वारा राजस्व विभाग को समर्पित कर दी जाएगी . समर्पित की गयी भूमि राजस्व विभाग द्वारा भविष्य में किसी अन्य शासकीय प्रयोजन अथवा विकास परियोजनाओं के लिए आबंटित की जा सकेगी.
18. शासन द्वारा कृषि हेतु पट्टे पर दी गई शासकीय भूमि की किसी परियोजना हेतु आवश्यकता की दशा में कलेक्टर इस नीति के अंतर्गत पट्टे की नितांत आवश्यकता का परीक्षण करेगा और स्वत्व की भूमि की भांति मूल्य तथा अनुदान की राशि की गणना कर पट्टेदार को उसके द्वारा स्वेचछा से पट्टा समर्पण करने पर समतुल्य राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत कर सकेगा.
अनुलग्न- प्ररूप- क एवं प्ररूप-ख.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी , प्रमुख सचिव.
प्ररूप- क
कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) जिला म. प्र.
दिनांक
क्रमांक
भूमि क्रय का प्रस्ताव
प्रति,
1.
2.
विषय : राज्य शासन के विभाग/उपक्रम की होने के कारण आपके धारणाधिकार की भूमि क्रय करने हेतु प्रस्ताव. परियोजना के लिये भूमि की आवश्यकता राज्य शासन के विभाग/उपक्रम की भूमि की आवश्यकता होने से राज्य शासन/उपक्रम निम्न भूमि क्रय करना चाहता है:- परियोजना के लिए आपको धारणाधिकार की
भूमि एवं परिसम्पत्ति का विवरण
1. भूमि का विवरण ( खसरा/ भू- खंड क्रमांक, क्षेत्रफल, ग्राम एवं तहसील जहां भूमि स्थित है , चतुर्सीमा सहित ) .
2. वर्ष .... के लिए कलेक्टर द्वारा जारी की गयी गाइड लाइन के आधार पर संगणित बाजार मूल्य.
उक्त भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्ति का विवरण - यदि कोई है 3.
4. स्थावर सम्पत्ति का संबंधित विभाग द्वारा आंकलित मूल्य
5. कुल मूल्य (2+4 )
6. कुल मूल्य के समतुल्य पुनर्वास अनुदान
7. कुल प्रस्तावित राशि ( 5 +6 ) 3469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
2. उपरोक्त विवरण अनुसार आपके द्वारा धारित भूमि/ भू- खण्ड और उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्ति का कुल बाजार मूल्य रुपये (शब्दों में रुपये . ...) होता है. यदि आप उक्त भूमि राज्य शासन/उपक्रम के पक्ष में विक्रय करने हेतु सहमत है तो प्रतिफल के रूप में आपको ऊपर दिए गये विवरण में उल्लेखित मूल्य एवं पुनर्वास अनुदान मिलाकर कुल राशि रुपये . (शब्दों में रुपये ... ) दी जाना प्रस्तावित है. आपसे अपेक्षा है कि राज्य शासन के पक्ष में उक्त विवरण अनुसार भूमि/भू- खंड, उस पर स्थित स्थावर सम्पत्ति सहित विक्रय करने हेतु अपनी सहमति प्ररूप - ख में, जो कि इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है, प्रस्ताव प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें.
3. यदि उक्तानुसार प्ररूप - ख में आपकी ओर प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्तुत की जाती है तो विषयांकित परियोजना के लिए राज्य शासन/ उपक्रम के पक्ष में आपके धारणाधिकार की उक्त भूमि/ भू- खंड उस पर स्थित स्थावर सम्पत्ति सहित क्रय की जाएगी .
4. आपकी स्वीकृति प्राप्त होने पर धारणाधिकार विषयक जांच की जाएगी और यदि भूमि/ भू- खंड आपके स्वच्छ धारणाधिकार में पाया जाता है तो आपको एक वर्ष के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित करना होगा. प्रतिफल की राशि विक्रय विलेख निष्पादन के समय आपको भुगतान की जाएगी
संलग्न : प्ररूप ख.
कलेक्टर
जिला
प्ररूप- ख
स्वीकृति पत्र
मैं/हम
तहसील जिला आयु वर्ष स्थायी पता जिला कलेक्टर पुत्र वर्तमान पता के पत्र क्रमांक ... दिनांक द्वारा मुझे/हमें प्राप्त मेरे धारणाधिकार की भूमि/ भू- खंड जिसके विवरण नीचे अनुसूची में दिए परियोजना के लिये क्रय करने हेतु ...) और समतुल्य पुनर्वास अनुदान ... ) लेकर राज्य सरकार के पक्ष में विक्रय करने हेतु स्वीकृति देता हूं/देते हैं . गए हैं, को कलेक्टर के पत्रानुसार राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम की प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रस्ताव में उल्लेखित प्रतिफल रुपया (शब्दों में रुपया .(शब्दों में
2. मैं / हम यह भी घोषित करता हूं/ करते हैं कि प्रस्तावित भूमि सभी प्रकार से मेरे/ हमारे स्वच्छ धारणाधिकार में हैं और इस भूमि के विषय में किसी भी न्यायालय/ प्राधिकार के समक्ष स्वत्व और आधिपत्य संबंधी कोई प्रकरण प्रचलित नहीं है और प्रस्तावित भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त ( free from all encumbrances ) है .
3. प्रस्तावित भूमि विवादग्रस्त नहीं है. ( यदि विवाद है तो उसका विवरण दिया जाए )
अनुसूची
भूमि के विवरण
हस्ताक्षर स्वीकृतकर्ता भू- धारक दिनांक
स्थान
साक्षी :
1 .
2.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
3470
न्यायालय उपायुक्त ( राजस्व ) संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 जिला शहडोल ( म. प्र. )
प्ररूप- घ
(नियम 6 देखिए)
शहडोल , दिनांक 7 नवम्बर 2014
प्र. क्र. 17- बी- 121-2013-14.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्र. 42 , दिनांक 11 अप्रैल 2014 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पड़खुरी , तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से ग्राम देवरी , तहसील जैतपुर , जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18 अप्रैल 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.069
399/1 , 399/2 , 399/3
शहडोल
पड़खुरी/बैरिहा 30
जैतपुर
0.002
0.610
0.255
0.110
0.145
0.001
0.034
0.106
0.220
0.119
0.001
398 319/1 , 319/2 , 319/3 , 319/4 316, 316/2 310/1 , 310/2/क , 310/2/ख , 310/ 2/ग , 310/2/घ , 310/2/द 314/1 , 314/2 315/1 /क, 315/ 1 ख 311 312/1 , 312/2 , 312/3 , 312/4 303 302 301
0.417
295/1 , 295/2 , 295/3क , 295/3ग , 295/4, 295/5 , 295/6 , 295/7 , 295/8 295/9 , 295/10 ,
0.093
296
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एफ. आर. पण्डा, उपायुक्त राजस्व संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी.
3471
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 15 अक्टूबर 2014
प. क्र. 2023 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(2)
(1)
(4) 1.100
बकिया वैलो
सतना रामपुर बघेलान.
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना.
बकिया बैलो माइनर नहर के 1.100 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2025 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)
(5)
(1)
(2)
(3)
1.448
सतना रामपुर बघेलान.
बकिया तिवरियान
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , सतना.
बकिया तिवरियान माइनर नहर के 1.448 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1 3472
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर 2014
प. क्र. 2124- प्रशा. - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि खम्हरीया एवं बम्हौरी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
2.00
बम्हौरी
सतना रघुराज नगर
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा.
बम्हौरी एवं खम्हरीया माइनर नहर के 2.0 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2128 - प्रशा . - भू- अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
0.75
रामस्थान
सतना रघुराजनगर
पथण्डा वितरक नहर के 0.75 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में.
किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
प. क्र. 2130- प्रशा .- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
0.480
मदरी कोठार
जवा
(1) रीवा
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग , सिरमौर , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना की टमस मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2132 -प्रशा. - भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
जवा
1.350
भटमजरा पवाई
(1) रीवा
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना की टमस मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
3474
प. क्र. 2134- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.500 जवा
रीवा
बरहुला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना की टमस मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2136 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
0.450 जवा
(1) रीवा
टिकैतन पुरवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना की टमस मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
3475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
रीवा, दिनांक 3 नवम्बर 2014
पत्र. क्र. 2165 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
2.35
गोरड्या
सतना कोटर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पथण्डा वितरक नहर के 2.35 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना ( म.प्र . ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
रीवा, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
क्र. 415 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, जूड़ा तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
टटिहरा
6.246 रीवा
हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
जूड़ा तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण का कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म.प्र. ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत जूड़ा तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण का कार्य.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
3476
क्र. 416- भू- अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, नैया नाला तालाब निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.257 रीवा हनुमना सगरा ( कला)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभाग, रीवा ( म.प्र. ) . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
निर्माण का कार्य हेतु. नैया नाला तालाब योजना के नहर (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जल संसाधन संभाग , रीवा के अन्तर्गत नैया नाला तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 1 नवम्बर 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 500- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4) (2)
(3)
(1)
0.086 सतना
माद
रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मटेहना माद मोहिन्ना मार्ग कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा ( म.प्र. ) में छिदवा बांध पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
3477
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 501- भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4)
(3)
(1) (2)
7.846 अमरपाटन
सतना
अमझर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग , सतना (म.प्र. )
अमझर बांध योजनान्तर्गत वेस्टवियर एवं बांध के डूब क्षेत्र ( बांध निर्माण ) निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 15 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 025 - अ- 82 - वर्ष 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
(हे. में)
(4)
(3)
(1) (2)
खभरा
पन्ना गुनौर
निजी 5.30 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.15 है .
कुल रकबा 5.45 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
3478
पन्ना, दिनांक 24 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 026 - अ- 82 - वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
रकबा 6.23 हे. एवं
पन्ना
पवई
अमुआ
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
शासकीय भूमि रकबा 0.33 हे कुल रकबा 6.56 हे.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(
प्र. क्र. 009- अ- 82-वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
पन्ना शाहनगर
सुरू
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 12.75 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.85 हे. कुल रकबा 18.60 हे.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रवीन्द्र कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3479
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 3 नवम्बर 2014
पत्र क्र. 2179- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- बरहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.014 हे.
खसरा नम्बर
शासकीय भूमि (3) अर्जित रकबा ( हेक्टेयर ) निजी भूमि (2)
(1)
470 0.014 योग .. 0.014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2181 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- मझियार
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.048 हे.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर ) निजी भूमि (2) शासकीय भूमि (3) (1)
265
0.048 योग . 0.048
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2183 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- मनवाही 452
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.028 हे .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर ) निजी भूमि शासकीय भूमि
(3)
(2)
(1)
159
220
0.012 0.016 योग .. 0.028 3480
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 7 नवम्बर 2014
क्र. 8064- भू- अर्जन-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( पानखेड़ी तालाब की नहर से प्रभावित भूमि ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- खिलचीपुर
(ग) ग्राम- मन्नीपुरा ओर गुमानीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.28 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
ग्राम- मन्नीपुरा ( क्षेत्रफल 0.02 हेक्टेयर ) 227/11/5
0.02 योग 0.02
ग्राम- गुमानीपुरा ( क्षेत्रफल 0.260 हेक्टेयर ) 23/42 0.100 0.110
23/45
23/86
0.050 योग .. 0.260 कुल योग .. 0.28
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-(पानखेडी तालाब की नहर से प्रभावित भूमि) .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 8066 - भू- अर्जन-09.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( बोरदाखुर्द की नहर से प्रभावित भूमि ) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील - खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- गोरधनपुरा , बोरदाखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.080 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
69/63/2
ग्राम- गोरधनपुरा ( क्षेत्रफल 0.068 हेक्टेयर ) 0.068 योग 0.068
ग्राम- बोरदाखुर्द ( क्षेत्रफल 0.080 हेक्टेयर ) 136/11 0.012 योग 0.012 कुल योग . 0.080
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-(बोरदाखुर्द की नहर से प्रभावित भूमि) .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8068 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (ग्राम पालाबे तालाब ) के प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि 3481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग. 1 ]
की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील - राजगढ़
(ग) ग्राम- बापची
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.540 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.240
57/2/1
53/1/2/3
1.300 योग .. 1.540
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- ( ग्राम पालाबे तालाब ) प्रयोजन में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8070- भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- ब्यावरा
(ग) नगर/ ग्राम- झरखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.055 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में) (2) 0.013
(1) 84 154
0.042 योग 0.055
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - झरखेड़ा तालाब के नहर के कार्य हेतु शेष बची भूमि में छूटी हुई भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 24 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 021 -अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- शाहपुर कलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-29.45 है.
खसरा नं.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
1019
0.14
निजी भूमि
0.19
निजी भूमि 1020/1 1020/2
निजी भूमि 1021
0.07
निजी भूमि 1022
0.85
निजी भूमि
0.15
1023
निजी भूमि
0.07
1025
निजी भूमि
0.49
1027
निजी भूमि 1028
0.42
निजी भूमि
0.22
1029
निजी भूमि 1030
0.21
निजी भूमि 1031
0.04
निजी भूमि
0.82
1032
निजी भूमि
0.33
1033
निजी भूमि
0.13
1034
निजी भूमि 1035
0.83
निजी भूमि 1036
0.22
निजी भूमि 1037
0.09
निजी भूमि
0.54
1038
निजी भूमि
0.31
1040
निजी भूमि
0.27
1042
निजी भूमि
1.48
1043
निजी भूमि
1.40
1044
निजी भूमि
0.11
1045
निजी भूमि
0.12
1046
निजी भूमि 1047
0.18
निजी भूमि 1048
0.06
निजी भूमि
0.20
1049
निजी भूमि 3482
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
(2)
(3) (1)
1053
0.44
निजी भूमि 1054
0.50
निजी भूमि
0.43
1057
निजी भूमि
0.66
1058
निजी भूमि
0.78
1059
निजी भूमि 1060
0.46
निजी भूमि 1061
0.08
निजी भूमि 1062
0.75
निजी भूमि 1063
0.55
निजी भूमि 1064
0.26
निजी भूमि
0.22
1065
निजी भूमि
0.29
1066
निजी भूमि 1067
0.16
निजी भूमि 1078
0.02
निजी भूमि 1079
0.01
निजी भूमि
0.50
1080
निजी भूमि
0.78
1081
निजी भूमि
0.45
1082
निजी भूमि 1087
0.90
निजी भूमि
0.26
1088
निजी भूमि 1089
0.11
निजी भूमि 1091
0.18
निजी भूमि 1092
0.11
निजी भूमि 1093
0.02
निजी भूमि
0.30
1094
निजी भूमि
0.28
1099
निजी भूमि
0.29
1100
निजी भूमि
1.21
1101
निजी भूमि 1103
0.45
निजी भूमि 1104
0.44
निजी भूमि
0.41
1107
निजी भूमि
0.51
1109
निजी भूमि
1.12
1110
निजी भूमि
0.21
1111
निजी भूमि 1112/1
0.02
निजी भूमि
0.02
1112/2
निजी भूमि
0.20
1115
निजी भूमि
0.37
1116
निजी भूमि
0.37
1117
निजी भूमि 1118
0.55
निजी भूमि 1122
0.10
निजी भूमि
0.07
1123
निजी भूमि
0.15
1124
निजी भूमि
0.08
1126
निजी भूमि
0.23
1128
निजी भूमि
0.22
1129
निजी भूमि
0.02
1130
निजी भूमि 1131
0.12
निजी भूमि 1132
0.08
निजी भूमि
0.09
1133
निजी भूमि
0.07
1134
निजी भूमि 1135
0.11
निजी भूमि 1136
0.15
निजी भूमि
0.02
1140/2
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.03
1145
निजी भूमि 1146
0.08
निजी भूमि 1148
0.02
निजी भूमि
0.14
1149
निजी भूमि 1156
0.04
निजी भूमि
0.02
192/1181
निजी भूमि
0.42
1158
निजी भूमि
1.00
1159/2
निजी भूमि
0.04
1077
निजी भूमि
0.03
175
निजी भूमि
0.02
293
निजी भूमि 317
0.02
निजी भूमि
0.09
329
निजी भूमि 584
0.03
निजी भूमि
0.06
586
निजी भूमि
0.06
608
निजी भूमि
0.01
136
निजी भूमि
0.01
176
निजी भूमि
0.01
185
निजी भूमि 187
0.01
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 754
304/2
0.01
निजी भूमि
0.01
305/1
निजी भूमि
0.01
305/2
निजी भूमि
0.01
318
निजी भूमि 321
0.01
निजी भूमि 706
0.01
निजी भूमि
0.01
761/1
निजी भूमि
0.01
303
निजी भूमि
0.01
320
निजी भूमि
0.01
323/1
निजी भूमि
0.01
192
निजी भूमि 184
0.01
निजी भूमि
0.01
294
निजी भूमि
0.01
295
निजी भूमि 325
0.01
निजी भूमि
0.01
323/2
निजी भूमि
0.01
301
निजी भूमि कुल रकवा निजी भूमि 29.45
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3483
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 15 अक्टूबर 2014
प. क्र. 2027- प्रका. - भू-अर्जन- 2014-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम- महिदल कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.668 हेक्टेयर.
विवरण खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(3)
(2)
(1)
शासकीय
0.150
40/1
0.120
40/2
0.021
37
0.115
39
0.045
41
09
0.078
0.095
08
शासकीय
0.008
42
0.032
47
0.016
49
0.016
50
0.065
51
0.115
53
0.027
54
0.010
550
0.088
554
(3)
(2)
(1)
0.006
549
0.003
548
0.250
25
0.090
24
0.005
26
0.106
22
0.090
21
0.117
783/1 क
1.668
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 2029 - प्रका- भू-अर्जन- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) ग्राम- सकरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.153 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा रिमार्क खसरा नं .
(हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.044
717 3484
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
(2)
(3) (1)
0.028
686
861
0.081
कुल योग 0.153
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के सकरिया माइनर नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 2031- प्रका. - भू-अर्जन- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) ग्राम-बिरहुली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.344 हेक्टेयर.
रिमार्क खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3) अ-निजी पट्टे की भमि
656
0.028
658
0.097
657/1
0.008
660
0.085
0.065
659
कुल योग . 0.283
(2)
(1)
(3) ब-शासकीय भूमि
0.024
651
0.029
802
0.008
646
योग 0.061
कुल योग.. 0.344
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के सकरिया माइनर नहर के निर्माण आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 2120-प्रका- भू-अर्जन- 2014-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम- घुघुचिहाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.498 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.080
883/1
0.374
94
0.044
95
कुल योग 0.498 3485
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पथान्ड़ा वितरक नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 2122- प्रका.- भू-अर्जन 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग ) ग्राम- चूली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
63
0.058
0.067
64
योग .. 0.125
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मलगांव माइनर के अन्तर्गत चूली सब माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 2126 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम-गोरैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.115 हेक्टेयर.
खसरा नं
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.096
914
954
0.052
0.700
956
0.424
900
0.076
127
0.056
244
0.175
925
929
0.536 योग .. 2.115
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गौरैया माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी.एस. अग्निवंशी, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास.
3486
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
क्र. 414- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . चूंकि पूर्व प्रकाशित आराजी के अलावा अन्य आराजी भी सड़क कार्य में प्रभावित हो रही है, तद्नुसार अशुद्ध प्रकाशन (क) के स्थान पर शुद्ध प्रकाशन ( ख ) पढ़ा जाय: -
अशुद्ध ( क) धारा " 6 " में प्रकाशित अनुसूची
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील-सेमरिया
(ग) नगर/ ग्राम- भेलौडी-425
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
65
0.150 हे.
शुद्ध ( ख ) आवश्यक संशोधन अनुसूची
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) नगर/ग्राम- भेलौडी-425
(1)
0.108 हे.
खसरा नंबर 65 67/2
रकबा (हे. में) (2) 0.042हे. योग.. 0.150 हे.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बीरखाम बधरा मार्ग के कि.मी. 3/10 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी सेमरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 नवम्बर 2014
क्र. 8832- भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील - चौरई
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- हसनपुर, प.ह.नं. 33 , ब.नं. 309 रा.नि. मंडल-चौरई
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 07.392 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
खसरा नम्बर प्रस्तावित (1)
47/1
0.114
0.238
41,49/1
0.073
39, 40
0.387 इमली -01 38
37/1
0.216
3/1
0.792
5/5 , 6/6 , 7/4
0.715
9/4, 11/4 , 33/13
0.006
8/3
0.238 पलाश-01 154/11
154/12
0.124 बबूल-01 3487
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.288
154/17, 154/18
0.003
149/3
0.158
148/1 , 156/2
0.306
147
0.006
0.228
0.188
96/2, 96/3 96/5 , 96/6 , 158/2 96/21 , 158/6 173/5 174/6 , 175/7 , 177/5 96/7-10 , 158/1 ,
0.243
171/9 , 173/1 , 174/8 175/3 , 177/1
0.080
0.622 बेर -02 96/26, 69 /26-27, 158/11 , 171/12 173/8 , 175/12 , 177/8 96/24, 158/10 , 171/11 173/8 , 174/10 , 175/11 177/7
0.004
96/18 , 158/3 , 171/8 173/2 , 174/3 , 175/4 177/2
96/23 , 158/9 , 171/10
173/7 , 173/9 , 175/10
0.216 बबूल -01 , हडुआ-01 171/16
171/1
171/7
170/4, 181/3
170/1 , 170/5,
181/5 , 182/2
170/6 , 181/4
169/4
169/2
0.194 0.016 0.158 0.344 0.348 0.430 पलाश-02 0.182 0.057 0.418
168/5
योग . 07.392 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4, चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 8833 - भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा (ख ) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- मोरखा , प.ह.नं. 24, ब.नं. 337 रा.नि.मंडल-चांद
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 06.232 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.292
0.139
340/2-3 , 341
0.174
0.164
0.528
342, 343 332/8 , 349 , 350 332/13-14 , 333/2 , 334/6-7 , 336/2 , 337/2 330/3 , 332/7-10-12 3488
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
(2) (1)
0.208
330/2, 331
0.029
330/5
0.234 सागौन-03 , 302/3 , 302/8 , 328
जाम-01
0.174
325/1, 327/1
0.139
325/2, 327/2
0.004
302/4-5,6 , 304/1 , 305/1
0.292
367/1 , 366/2 , 368/2 , 369/2
0.101 बेर -01 , 316/1 , 317 , 318/1-2 ,
319/1 , 320/1
हडुआ -01 316/4 , 319/2 , 320/2-3
0.162बेर-01 ,
हडुआ-01
0.003
382
0.082
321 , 322/1 , 322/2 , 322/3 ,
322/4-5-6
383/2
0.621
384/2
0.173 कटहल -01 ,
जाम-01 ,
नीबू-01
0.038
385/1
0.144
373/1
0.245
389/1 , 392/4
0.226
389/2, 392/6
389/3 , 390 , 392/9
0.162जामुन -01
0.191 बेहड़ा-01 391 , 392/3
0.009 पलाश-01 372/1 , 373/2 , 373/4
0.210
371/1 , 372/2
356/4, 370/4
0.082 कहुआ-02 ,
जामुन-01 371/4-5-6 , 372/4-5
0.013 महुआ-01
0.043
356/5 , 370/5
0.067
357/3
0.489
357/12 , 358/1 , 359/5
0.052 चार-01 549/2-3 , 560/5 , 550/3
0.034 लेडिया-01 , 547/2 , 548/2 , 549/5
पलाश-01 ,
महुआ-01 (1)
(2)
547/1 , 548/1 , 549/4
0.043 महुआ-02 , चार-01 532, 544/1 , 545
0.005 चार -01 , लेडिया-01 541
0.548 महुआ-01 ,
पलाश-01 ,
चार-01
0.112
534/2, 535/11-12-13-14-15
536/2 , 537/2, 538/3-4 , 539/2
योग . 06.232 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल
पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4, चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3489
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur, the 31st October 2014
No. C- 5941 . In exercise of powers conferred by Section 5 ( 1 ) of the Right to Information Act , 2005 Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designates State Public Information Officer for the High Court of Madhya Pradesh , Bench Gwalior/Indore as under:-
1. Shri Upendra Singh O.S.D./Registrar of Bench Gwalior as State Public Information Officer for the High Court of M.P. Bench Gwalior.
2. Shri Rajesh Kumar Sharma, Deputy Registrar, Bench Indore as O.S.D. ( SAT ) and State Public information Officer for High Court of M.P. Bench Indore .
By Order of Hon'ble the Chief Justice , Sd/- VED PRAKASH, Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2014
क्र. C- 5723-दो- 2-16-2014.- श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C- 5741-दो - 2-22-2013 .- श्री एच. एन. बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 27 नवम्बर 2014 से 4 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. वाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 5584-दो-3-420-80- भाग दस. श्री राम प्रकाश वर्मा, सेवानिवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अगस्त 2014 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 225 दिवस ( दो सौ पच्चीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-3- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
गणना- पत्रक
1. श्री आर. पी. वर्मा, सेवानिवृत्त : 16-11-1981 (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-08-2014 3. नियुक्ति दिनांक 16-11-1981 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 5 वर्ष 3 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से : 27 वर्ष 5 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) . : 5 × 15= 75 दिन 6. कालम (4) में अंकित : 27-26-13 × 15 = 195
दिन
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) 3490
टीप:-खण्ड माह की अवधि यदि : 1 × 7=7 दिन एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए.
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 277 दिन
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
नियम -चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
गणना-पत्रक
1. श्री आर. पी. शरण, सेवानिवृत्त : जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 24-12-1985 कटनी का नियुक्ति दिनांक.
: 31-05-2014 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 52दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की : 225दिन पात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .
1 वर्ष 2 माह 3. नियुक्ति दिनांक 24-12-1985 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. :
: 27 वर्ष 2 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
1 × 15-15 दिन
: 5. कालम (3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
: 27-26-13 × 15 = 195 6. कालम (4 ) में अंकित
क्र. D- 5586-दो- 3-420-80 भाग- दस.- श्री आर. के. गोस्वामी, पूर्व अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 30 नवम्बर 2013 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 18 फरवरी 2012 से 30 नवम्बर 2013 तक इक्कीस माह की अवधि के लिये उनके अवकाश लेखा में संचित केवल 3 दिवस (तीन दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D - 5588- दो-3-420-80 भाग दस. श्री आर. पी . शरण , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2014 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 217 दिवस ( दो सौ सत्रह दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03 - इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734 - इक्कीस-ब (एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-
दिन
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से )
1 × 7=7 दिन टीप:-खण्ड माह की अवधि यदि :
एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए.
217 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. :
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : कुछ नहीं 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 217 दिन 3491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2014
क्र. C- 5852- दो -2-26-2014.- श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 27 से 28 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5850-दो-3-57-2003.- श्री के. सी. गर्ग, तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक-सी-5420, दिनांक 17 सितम्बर 2014 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 28 अगस्त 2014 से 1 सितम्बर 2014 तक 5 दिवस का, अब अर्जित अवकाश की पात्रता देय न होने के कारण निरस्त किया जाता है तथा उक्त अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवैतनिक अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्तों की पात्रता नहीं होगी .
क्र. C- 5854- दो-2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली का स्थानान्तरण भिण्ड से सिंगरौली होने के फलस्वरूप दिनांक 11 से 20 अगस्त 2014 तक दस दिन का पद ग्रहण काल का उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा दिनांक 21 से 27 अगस्त 2014 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
पदग्रहणकाल/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-5848- दो- 3-420-80- भाग दस.- श्री गिरिराज किशोर शर्मा , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2014 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 170 दिवस ( एक सौ सत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक - 1734- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
गणना- पत्रक
1. श्री गिरिराज किशार शर्मा , सेवानिवृत्त : 13-04-1983 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-06-2014 3. नियुक्ति दिनांक से 13-4-1983: 3 वर्ष 11 माह से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 27 वर्ष 3 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित : 3 × 15=45 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
6. कालम (4 ) में अंकित : 28= 14× 15 = 210 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) 3492
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 255दिन 8. घटाइयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 75
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 180 दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2014 को शेष अर्जित अवकाश 170 दिवस)
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक - 1734- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. C-5846- दो-2-143-2006.- श्री पी . के. श्रीवास्तव , तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़ वर्तमान में अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. C- 5859-दो -2-30-2014.- श्री शिव मंगल सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , कटनी को दिनांक 19 अगस्त 2014 से 6 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
क्र. D - 5830-दो-2-58-2014.- श्री पी. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट को दिनांक 24 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 सितम्बर 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 2 से 6 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी . सी. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2014
क्र. 1165-गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , डॉ. शिव कुमार मिश्रा , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , देवास को, उनके कार्य के अतिरिक्त, देवास जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , डॉ. शिव कुमार मिश्रा को देवास सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है .
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, डॉ. शिव कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचारण निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , देवास की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .
3493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2014
क्र. 1225- गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री लीलाधर बोरासी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मंदसौर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, मंदसौर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , श्री लीलाधर बोरासी को मंदसौर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री लीलाधार बोरासी , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मंदसौर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.
क्र. 1226- गोपनीय- 2014-दो- 2-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेय , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, नीमच को, उनके कार्य के अतिरिक्त, नीमच जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेय को नीमच सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेय, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, नीमच की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.
Jabalpur, dated the 31st October 2014
No. D - 5959-1-7-3-2014 (Part - I ) . It is hereby notified that the following are the Vacation/ Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2015 .
Summer Vacation . - From Monday 18th May to Friday 12th June , 2015
Winter Vacation. -From Monday 21st December to Thursday 31st December , 2015 .
Name of Holidays (2)
Sr. No. (1)
1
New Year's Day
2
Makar Sankranti
3
Republic Day
4
Mahashivratri
5
Holi (Dhuredi )
Ramnavmi
6
7
Mahaveer Jayanti
8
Good Friday
9
Dr. Ambedkar Jayanti /Baisakhi Buddh Purnima
10
Raksha Bandhan
11
Janmashtmi
12
Ganesh Chaturthi
13
14
Id-Ul -Zuha
15
Gandhi Jayanti
Days of Week (4)
Dates as per Gregorian Calendar (3)
1-1-2015
Thursday
15-1-2015
Thursday
26-1-2015
Monday
17-2-2015
Tuesday
6-3-2015
Friday
28-3-2015
Saturday
2-4-2015
Thursday
3-4-2015
Friday
14-4-2015
Tuesday
4-5-2015
Monday
29-8-2015
Saturday
5-9-2015
Saturday
17-9-2015
Thursday
24-9-2015
Thursday
2-10-2015
Friday [ भाग 1 3494
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
12-10-2015
Monday 16
Sarv Pitra Moksha Amavasya
21-10-2015
17
Wednesday Mahanavmi/Dussehra ( 22-10-2015)
22-10-2015
Thursday Mahaashtmi .
23-10-2015
Friday
24-10-2015
18
Moharrum
Saturday
09-11-2015
19
Monday Deepawali (11-11-2015)
10-11-2015
Tuesday
11-11-2015
Wednesday
12-11-2015
Thursday
13-11-2015
Friday
25-12-2015
Wednesday 20
Gurunanak Jayanti
25-12-2015
21
Friday Christmas Day
TOTAL : 27 Days
NOTES
1. Id-Milad-Un -Nabi dated 04-1-2015 , Falls on Sunday & Gudi Padwa/ Chaiti Chand Dated 21-3-2015 , Id -Ul- Fitar , dated 18-7-2015 , Independence Day dated 15-8-2015 , falls on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately .
2. Saturdays falling on 10th & 17th January, 14th & 21st February , 14th & 21st March, 11th & 18th , April , 9th & 16th May, 13th & 20th , June , 11th & 18th July, 8th & 15th August , 12th & 19th September , 10th & 17th October , 14th & 21st November, 12th & 19th December will be closed Saturdays of High Court .
3. Summer Vacation of High Court shall be from 18th May 2015 to 12th June , 2015 and Winter Vacation from 21stDecember 2015 to 31st December , 2015.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल .
3495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
CALENDAR OF HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , JABALPUR
FOR THE YEAR 2015
FEBRUARY
JANUARY
Days
1 SUN .
11 18 25
4
2
MARCH
1
15 22
8
8 15 22 29
2 9 16 23 30 9 16
MON.
19 26
5 12
27 TUE .
6 13 20
3
21 28 4 WED .
7 14
5 12
THU .
8 15 22 29 1
23
17 24 31
3 10
10 17 24
11 18 25
11 18 25
4
19 26 19 26
5 12
20 27
6 13
16 23 30 FRI . 2 9
24 31
13 20 27
6
7
28
14 21
28
71421
SAT. 3 10 17
APRIL
Days
SUN .
(31)
19 26
512
MON.
6 13 20 27 MAY
JUNE
3 10 17 24
7 14 21 28
1
11 18 25
8 15 22 29
4
2
19 26
9 16 23 30 5 12
TUE .
21 28
7 14
15 22 29
8
WED. 1
23 30
16
13 20 27
10 17 24 6
3
11 18 25 21 28 4
7 14
THU . 2 9
22 29
8 15
1 FRI .
10 17 24
3
12 19 26
5
13 20 27
6
2916
4 11 18 25
SAT.
23 30
AUGUST
JULY
Days
SEPTEMBER 29
30 SUN .
5 12 19 26
31 3
20 27
6 13
MON.
TUE .
14 21 28
7
16 23
13 20 27
6
10 17 24
21 28
7 14
1
22 29 11 18 25
8 15
4
19 26
5 12
22 29
8 15
WED. 1
16 23 30
2 9
20 27
6 13
16 23 30 THU . 2 9
10 17 24 31 FRI . 3
17 24
3 10
18 25 14 21 28 4 11
7
22 29
19 26
1815
SAT.
11 18 25
4
OCTOBER
512
DECEMBER
NOVEMBER
Days
SUN .
1
25
4 11 18
2 MON.
5 12 19 26 TUE .
6 13 20 27 3 10
WED.
7 14 21 28 4 THU . 1
6 13 20 27 15 22 29
8
21 28
7 14
9 16 23 30
1
(29)
8 15 22 17 24
2
23 30
9 16
11 18 25
17 24 31
3 10
5 12 19 26
8 15 22 29 FRI . (2
16 23 30
9
6
11 18 25
4
13 20 27
12 19 26
5
7142128
1017 24 31 SAT . 3
Sundays & Holidays
Closed Saturday for Registry
Vacation [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
3496
जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2014
क्र. A- 3749-दो- 2-53-2011.- श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 7 से 10 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 से 6 अक्टूबर 2014 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच . बी. खेडकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2014
क्र. C- 5909- दो- 3-53-2005.- श्री कपिल मेहता, ओ.एस.डी. मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 22 से 27 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता , ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार .
जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2014
क्र. 1161 -गोपनीय - 2014- दो- 3-93-2014.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , कुमारी विश्वेश्वरी शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , सागर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा " पत्नी श्री समीर कुमार मिश्रा करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2014
क्र. 1187-गोपनीय- 2014 - दो-3-73-2014.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी मिनी गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सागर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, सागर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती मिनी गुप्ता " पत्नी श्री मुकेश गुप्ता करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .
क्र. 1185-गोपनीय- 2014 - दो- 3-94-2014.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , कुमारी नमिता चौधरी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , छिन्दवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती नमिता द्विवेदी " पत्नी श्री अनय द्विवेदी करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .
जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2014
क्र. 1223 -गोपनीय- 2014- दो-3-98-2014.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , कुमारी सीता कनौजे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, खण्डवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , खण्डवा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती सीता कनौजे " पत्नी श्री चंदन पिता हरसिंहजी करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
3497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2014
क्र. 1181 - गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : -
कहां से क्र.
नाम
(1)
(3) (2)
1.
जबलपुर श्री मनोहर ममतानी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , (न्यायिक) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर.
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां को
(5)
(4)
जबलपुर
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से श्री विरेन्दर सिंह के स्थान पर .
जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2014
क्र. D - 6022 .- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित निजी सहायक को अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त निजी सचिव के रिक्त पद पर ( पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9,300- 34800+ ग्रेड पे रु. 4200 ) में पदोन्नत करते हुए उन्हें कालम नंबर 4 में दर्शित स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1.
टिप्पणी
पदोन्नति पर
पदस्थापना
(3)
(4)
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री हेमन्त सराफ, मुख्यपीठ जबलपुर.
खण्डपीठ ग्वालियर
2.
श्री आनंद श्रीवास्तव, खण्डपीठ ग्वालियर.
रिक्त पद पर
खण्डपीठ ग्वालियर
3.
श्री संजीव फणसे, खण्डपीठ ग्वालियर.
4.
रिक्त पद पर
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री अरविंद दुबे, मुख्यपीठ जबलपुर.
5 .
रिक्त पद पर
खण्डपीठ इन्दौर
श्रीमती मुक्ता कौशल, खण्डपीठ इन्दौर.
6.
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री सत्यसांई राव , मुख्यपीठ जबलपुर.
7.
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री तुलसा सिंह मुख्यपीठ जबलपुर.
[भाग 1 3498
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014
(4)
(3)
(1)
(2)
रिक्त पद पर 8.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री कौशलेन्द्र शरण शुक्ला, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 9.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री रमेश प्रजापति, मुख्यपीठ जबलपुर.
खण्डपीठ ग्वालियर
रिक्त पद पर 10.
श्री आशीष पवार, खण्डपीठ ग्वालियर.
रिक्त पद पर 11.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री सुदेश कुमार शुक्ला, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 12.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री प्रद्युम्न बर्वे, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 13.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री अमित जैन , मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 14.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री मंजूर अहमद, मुख्यपीठ जबलपुर.
15.
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री पारितोष कुमार, मुख्यपीठ जबलपुर .
रिक्त पद पर 16.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री जितेन्द्र परोहा , मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 17.
खण्डपीठ इन्दौर
कु. प्रीथा नायर, खण्डपीठ इन्दौर.
रिक्त पद पर 18.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री परमेश्वर गोप, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 19.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री अनिन्दय सुन्दर मुखोपाध्याय , मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 20.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्रीमती सुषमा कुशवाहा, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 21.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री अंचल खरे, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 22.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री अरविंद कुमार मिश्रा, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 23.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्रीमती मोनिका चौरसिया, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 24.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्रीमती शबाना परवीन, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर 25.
मुख्यपीठ जबलपुर
श्रीमती प्रीति तिवारी, मुख्यपीठ जबलपुर.
भाग 1 ]
3499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
(2)
(1)
(4)
(3)
खण्डपीठ ग्वालियर
26 .
श्री मधुसूदन प्रसाद, खण्डपीठ ग्वालियर .
रिक्त पद पर
रिक्त पद पर
खण्डपीठ ग्वालियर
27.
श्री पवन धारकर, खण्डपीठ ग्वालियर.
28.
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री शिवनारायण बिशवाल, मुख्यपीठ जबलपुर.
29.
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्रीमती श्वेता साहू, मुख्यपीठ जबलपुर.
30.
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री सचिव चौधरी, मुख्यपीठ जबलपुर.
31.
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री प्रेमशंकर मिश्रा, मुख्यपीठ जबलपुर.
32.
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री विनोद विश्वकर्मा, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर
खण्डपीठ ग्वालियर
33.
श्री महेन्द्र कुमार बारिक, खण्डपीठ ग्वालियर .
34.
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री भरत कुमार साहू, मुख्यपीठ जबलपुर.
35.
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्रीमती रीना हिमांशु शर्मा, मुख्यपीठ जबलपुर.
36.
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
श्री पंकज नागले, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर
खण्डपीठ ग्वालियर
37.
श्रीमती वंदना वर्मा, खण्डपीठ ग्वालियर
खण्डपीठ ग्वालियर
38.
श्री जयप्रकाश सोलंकी, खण्डपीठ ग्वालियर.
39.
श्री सुशील कुमार झारिया, मुख्यपीठ जबलपुर.
रिक्त पद पर
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
रिक्त पद पर
खण्डपीठ इन्दौर
40.
श्री संतोष मैसी, खण्डपीठ इन्दौर.
41.
श्री महानाग अमोल निवृत्तिराव , गुलाब, खण्डपीठ इन्दौर
रिक्त पद पर
खण्डपीठ इन्दौर
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014
3500
जबलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2014
क्र. 1214-गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट , 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -
सारणी
नाम
कहां से क्रमांक
(3) (2)
(1)
भोपाल 1 श्री शम्भूदयाल दुबे , विधि सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
छतरपुर 2 श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर) , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, छतरपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
सत्र खण्ड का नाम (5)
(4)
भोपाल
भोपाल
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से.
छतरपुर
छतरपुर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .