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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 05 December 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
49
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-12-05.49.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2014-अग्रहायण 14, शक 1936

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग). ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 नवम्बर 2014

क्र. ई- 1-392-2014-5- एक. श्री आर. के. माथुर, भाप्रसे ( 1995 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान ( डीएमआई ) तथा समन्वयक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, सागर संभाग , सागर पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री आर. के. माथुर द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार सिंह, भाप्रसे (2000 ) कलेक्टर, सागर तथा कमिश्नर , सागर संभाग , सागर

3731

(अतिरिक्त प्रभार ) केवल कमिश्नर, सागर संभाग , सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2014

क्र. ई. - 5-479-आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2014 द्वारा दिनांक 17 से 29 नवम्बर 2014 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 15, 16 एवं 30 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है . उक्त अवकाश का उपभोग मलेशिया एवं सिंगापुर में किये जाने हेतु एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश 1 अक्टूबर 2014 के अनुसार यथावत् रहेंगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014.

3732

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्र. ई. - 5-570- आयएएस लीव- एक 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को दिनांक 1 से 9 दिसम्बर 2014 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई . - 5-594- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री प्रमोद अग्रवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन तथा लोक निर्माण विभाग को दिनांक 9 से 14 नवम्बर 2014 तक केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी , यूके में आयोजित विदेश प्रशिक्षण के अनुक्रम में दिनांक 17 से 19 नवम्बर 2014 तक तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री प्रमोद अग्रवाल की विदेश प्रवास की अवधि में उनका प्रभार श्री के. के. सिंह, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन तथा लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

[ भाग 1 (4) श्री प्रमोद अग्रवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन तथा लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-612 - आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री मनु श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रबंध संचालक, एम. पी . पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2014 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 28 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी, आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, एम . पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-635- आयएएस- लीव - 5 - एक- ( 1 ) श्री रमेश एस . थेटे, आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 10 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2014 तक बावन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश एस. थेटे को अस्थायी रूप से, आगामी, आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रमेश एस. थेटे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश एस . थेटे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्र. ई . - 5-768- आयएएस लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री संदीप यादव , आयएएस . , अपर सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट को दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 1 जनवरी 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी, आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता. था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-849- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री सी. बी. सिंह, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 13 से 25 नवम्बर 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी , आदेश तक , स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सी. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-901 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री डी. डी. अग्रवाल, भाप्रसे ( 2002 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 13 से 22 नवम्बर 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 नवम्बर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी, आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

3733 भोपाल , दिनांक 18 नवम्बर 2014

क्र. ई. - 5-477- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 12 से 19 दिसम्बर 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री राधेश्याम जुलानिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रजनीश वैश्य , भाप्रसे. , विकअ-सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास ( अति. प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमि. (एनबीपीसीएल ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2014

क्र. ई. - 5-475 - आयएएस लीव -5 - एक ( 1 ) श्री रजनीश वैश्य, आयएएस. , विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग ( अति. प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमि. ( एनबीपीसीएल ) को दिनांक 22 से 29 नवम्बर 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री रजनीश वैश्य की अवकाश अवधि में उनका प्रभार, श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

3734

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश्य को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह - सदस्य (पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग ( अति. प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमि. ( एनबीपीसीएल ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रजनीश वैश्य द्वारा विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग (अति. प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमि. ( एनबीपीसीएल ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2014

क्र. ई . - 5-835 - आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री कवीन्द्र कियावत , आयएएस. , कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 21 नवम्बर 2014 से 1 दिसम्बर 2014 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री कवीन्द्र कियावत की अवकाश अवधि में श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे. , मेला अधिकारी ( सिंहस्थ मेला ) , उज्जैन तथा आयुक्त, नगर निगम , उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कवीन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने श्री अविनाश लवानिया, कलेक्टर, जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री कवीन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कवीन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्र. ई.1-410-2014-5- एक. श्री आर. के. माथुर, भाप्रसे. , (1995 ) , कमिश्नर सागर संभाग , सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक कमिश्नर जबलपुर संभाग , जबलपुर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री आर. के. माथुर, कमिश्नर जबलपुर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. रूपला, भाप्रसे. (2000 ) कलेक्टर, जबलपुर तथा कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार ) , केवल कमिश्नर जबलपुर संभाग , जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्र. ई. - 5-560- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस . , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2014 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 एवं 25 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी, आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-523- आयएएस- लीव -5- एक.- ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 20 नवम्बर से 19 दिसम्बर 2014 तक तीस दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी , आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

क्र. ई. - 5-650 - आयएएस लीव एक- 5.- ( 1 ) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन को दिनांक 4 से 6 दिसम्बर 2014 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

( 2 ) श्री हरिरंजन राव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव, आयएएस . , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री हरिरंजन राव द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूचना प्रौद्योगिकी , लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव , मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवशेखर शुक्ला उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 25 नवम्बर 2014

क्र. ई. - 5-409- आयएएस लीव- एक 5.-( 1 ) श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे. , ( 1982) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म. प्र. एवं प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम को दिनांक 19 से 21 नवम्बर 2014 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एस. आर. मोहन्ती की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. सुरेश , भाप्रसे प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग तथा साप्रवि ( मानव अधिकार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव ,

3735 मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म. प्र. एवं प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस . आर. मोहन्ती द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म. प्र. एवं प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सुरेश उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई . - 5-634- आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस. , आयुक्त, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश को दिनांक 15 दिसम्बर 2014 से 9 जनवरी 2015 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 दिसम्बर 2014 एवं 10, 11 जनवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती दिपाली रस्तोगी , आयएएस पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक , मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दिपाली रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

3736

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भोपाल , दिनांक 19 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए 5-04-2011 - एक ( 1 ) .- भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के 13025/05/2014- यू, एस. II, दिनांक 21 अक्टूबर 2014 द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया सुश्री वन्दना कसरेकर, माननीय न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र महाजन एवं माननीय न्यायाधिपति श्री चन्द्रहास सिरपुरकर न्यायाधीश की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 25 अक्टूबर 2014 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2014

क्र. बी- 1-79-2014-2- एक. ( 1 ) सुश्री वंदना चौहान, राप्रसे डिप्टी कलेक्टर, एवं उप परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय , नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग , भोपाल ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विवाहोपरान्त उप नाम श्रीमती वंदना शर्मा पत्नी श्री सुनील शर्मा परिवर्तित करने का अनुरोध किया है .

( 2 ) राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री वंदना चौहान, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री वंदना चौहान के स्थान पर श्रीमती वंदना शर्मा पत्नी श्री सुनील शर्मा परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3 ) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती वंदना शर्मा के सेवा अभिलेखों में की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव , ' कार्मिक'.

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2014

क्र.एफ 12-32-2013- पच्चीस 4. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचना क्रमांक 463 , दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा मा. मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य निगरानी समिति का गठन किया गया है. इस समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी.

सचिन्द्र राव , अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 नवम्बर 2014

क्र.एफ 1 (ए) 20-06 - ब- 2- दो. ( 1 ) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण सागर रेंज, सागर को दिनांक 21 नवम्बर 2014 से 10 दिसम्बर 2014 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री सचिन अतुलकर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी . कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , प्रशिक्षण सागर रेंज, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण , सागर रेंज, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका- 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई . पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 22 नवम्बर 2014

क्र.एफ 1 (ए) 127-2011- ब-2- दो. ( 1 ) श्री तरूण नायक, भापुसे , ( 2009 ) पुलिस अधीक्षक, अशोक नगर को दिनांक 27 अक्टूबर 2014 से 10 नवम्बर 2014 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) श्री तरूण नायक, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री सुधीर कुमार अग्रवाल , रापुसे , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अशोक नगर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण नायक, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, अशोक नगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तरूण नायक, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

3737

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(5 ) अवकाशकाल में श्री तरूण नायक, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण नायक, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2014

क्र. एफ-1 ( ए) 55-94- ब- 2 - दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2014 द्वारा श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, ( आरएंडडी एवं पुलिस मैन्यूअल ) , पुलिस मुख्याय म. प्र. भोपाल को दिनांक 7 से 17 अक्टूबर 2014 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

( 2 ) राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2014 को निरस्त करते हुए उन्हें दिनांक 7 एवं 8 अक्टूबर 2014 तक कुल दो दिवस का अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है .

( 3 ) समसंख्यक आदेश की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. एफ-1 (ए) 163-94- ब-2- दो. श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 2 जनवरी 2015 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत् " अण्डमान निकोबार " जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : -

स्वयं 1. श्री पंकज श्रीवास्तव,

पत्नी 2. श्रीमती शेफाली श्रीवास्तव

पुत्री 3. कु. श्रेया श्रीवास्तव

पुत्री 4. कु. परी श्रीवास्तव

माता 5. विमला देवी

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेंज, सागर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2014

क्र. एफ-2 ( अ ) 16-13- बी-4- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मार्च 2013 में, होमगार्ड में प्लाटून कमाण्डर के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया हेतु गठित " चयन समिति " में क्रमांक- 2 पर अंकित सदस्य श्री चावला , ( भा.पु.से ) पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड जबलपुर का पदोन्नति पर स्थानान्तरण हो जाने के कारण, उनके स्थान पर श्री ए. के. सिंह ( भा.पु.से. ) पुलिस महानिरीक्षक , विशेष सशस्त्र बल, पुलिस मुख्यालय भोपाल को " चयन समिति " में सदस्य नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2014

फा. क्र. 1 ( बी ) -2004 - इक्कीस ब (दो).-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री अनूप कुमार चौबे पुत्र श्री हिरालाल चौबे, अधिवक्ता, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधिके लिये बालाघाट सत्र खण्ड के बालाघाट राजस्व जिले की तहसील वारासिवनी के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

3738

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 1 (बी) -14-2004- इक्कीस ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री अभिजीत वापट पुत्र श्री यशवंत अनंत वापट, अधिवक्ता, जिला बालाघाट को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बालाघाट सत्र खण्ड के बालाघाट राजस्व जिले की के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

संशोधन.

फा. क्र. 1 ( बी) -06-2014 - इक्कीस- ब(दो ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा नियुक्त सुश्री रेखा चौरसिया पुत्री श्री स्वरूपचंद चौरसिया अधिवक्ता , जिला सीहोर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला सीहोर सत्र खण्ड के जिला सीहोर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , द्वितीय अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त किया गया था.

उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है : - " सुश्री रेखा चौरसिया पुत्री श्री बद्रीप्रसाद चौरसिया अधिवक्ता को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला सीहोर सत्र खण्ड के जिला सीहोर राजस्व जिले के लिये नियुक्त किया जाता है " .

फा. क्र. 1 ( बी ) -14-2004- इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्रीमती अनीता खरे, पुत्री स्व. श्री श्याम मोहन खरे , अधिवक्ता, जिला बालाघाट को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बालाघाट सत्र खण्ड के बालाघाट राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2014

क्र. 720-2014- ब- सोलह.- यतः , मेसर्स युनिवर्सल केबिल्स लिमिटेड, ( केपासिटर डिवीजन ) , सतना ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना के नाम से निर्दिष्ट है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन छूट के लिये आवेदन किया है;

और, यतः , राज्य सरकार की राय में अभिदाय की दरों के संबंध में उक्त स्थापना के भविष्य निधि के नियम, उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट दरों की तुलना में, कर्मचारियों के लिये कम अनुकूल नहीं है और कर्मचारी भविष्य निधि के उन अन्य प्रलाभों का भी उपयोग कर रहे हैं, जो कुल मिलाकर उक्त अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 ( जो इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना के नाम से निर्दिष्ट है ) के अधीन उसी प्रकार की किसी अन्य स्थापना के कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए प्रलाभों की तुलना में कम अनुकूल नहीं है ;

अतएव, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त स्थापना को कर्मचारी भविष्य निधि योजना , 1952 के समस्त उपबंध लागू करने से छूट प्रदान करती है: -

अनुसूची

( 1 ) उक्त स्थापना के संबंध में, नियोक्ता प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर, निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करायेगा तथा ऐसे निरीक्षण प्रभार का संदाय करेगा जैसा कि केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( क) के अधीन समय- समय पर निर्देश दें.

(2 ) उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अधीन देय अभिदाय की दर , किसी भी समय गैर छूट प्राप्त स्थापनाओं और उसके अधीन विरचित उक्त योजना के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन देय दर से कम नहीं होगी.

(3 ) अग्रिमों के मामले में छूट प्राप्त स्थापना की योजना , कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 से कम अनुकूल नहीं होगी.

(4) उक्त योजना में कोई ऐसा संशोधन जो कर्मचारियों के लिए, उक्त स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है , उन पर स्वयमेव लागू हो जाएगा. उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियम में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बैगर नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से , उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

की संभावना है, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को उनके मामलों को स्पष्ट करने के लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर होगा.

(5 ) उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड ( च ) में यथा परिभाषित वे सभी कर्मचारी जो, यदि स्थापना को छूट प्रदान नहीं की गई होती तो भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य के रूप में नामांकित किए जाएंगे.

(6 ) जहां कोई कर्मचारी , भविष्य निधि ( कानूनी ) या किसी अन्य छूट प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, को उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोक्ता उसे तुरन्त निधि के सदस्य के रूप में नामांकित करेगा और ऐसे कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में पूर्व नियोक्ता के पास के संचयों को अंतरित कराने और उसके खाते में जमा कराने की व्यवस्था करेगा.

(7) नियोक्ता, समय- समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार, भविष्य निधि के प्रबंध के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा , न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा.

(8 ) भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होगी जो भविष्य निधि के आगमों और उसमें से किए जाने वाले भुगतानों और उसकी अभिरक्षा में के अतिशेषों के साथ- साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेवार होगा.

(9 ) न्यासी बोर्ड, प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा और दिशा- निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा जो कि केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए जाएं, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह किसी अन्य अर्हित लेखा परीक्षक से खातों की पुनः संपरीक्षा कराए तथा इस प्रकार की पुनः संपरीक्षा पर होने वाले व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे.

(10 ) प्रत्येक लेखा वर्ष के लिए स्थापना के संपरीक्षित तुलन पत्र के साथ संपरीक्षित भविष्य निधि खातों की एक प्रति, वित्तीय वर्ष की, समाप्ति के छह माह के भीतर, क्षेत्रीय , भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी . इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा.

( 11 ) नियोक्ता, उस मास के, जिसके लिए अभिदाय संदेय है , प्रत्येक आगामी मास की 15 तारीख तक, उसके द्वारा और कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में संदेय अभिदाय न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा. नियोक्ता, अभिदाय के भुगतान में हुए किसी विलम्ब के लिए न्यासी बोर्ड को नुकसानी का भुगतान करने के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार कि वैसी ही परिस्थितियों में कोई गैर छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी हो.

3739 ( 12) न्यासी बोर्ड, सरकार द्वारा समय - समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार, निधि में धन का विनिधान करेगा. प्रतिभूतियां, न्यासी बोर्ड के नाम से प्राप्त की जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक के साख- नियंत्रण में किसी अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखी जाएंगी.

( 13) सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश करने में असफल रहने पर न्यासी बोर्ड अलग- अलग और संयुक्ततः उस अधिभार का, जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा अधिरोपित किया जाए, उत्तरदायी होगा.

(14) न्यासी बोर्ड एक लिपिवार रजिस्टर संधारित करेगा और ब्याज और मोचन आगमों की समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा.

( 15 ) न्यासी बोर्ड, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में, जमा किए गए अभिदायों, आहरण और ब्याज का दर्शाने के लिए विस्तृत लेखे संधारित करेगा.

(16 ) वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर , बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरणी जारी करेगा.

( 17 ) बोर्ड , वार्षिक लेखा विवरणी के स्थान पर प्रत्येक कर्मचारी को पास बुक जारी कर सकेगा. ये पास बुकें संबंधित कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड द्वारा अद्यतन की जाएंगी.

( 18 ) प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में लेखा वर्ष के पहले दिन प्रारंभिक अतिशेष पर उस दर से संगणित ब्याज जमा किया जाएगा जो कि न्यासी बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए, परन्तु जो उक्त स्कीम के पैरा 60 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा.

( 19 ) यदि न्यासी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से इस कारण से कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से ब्याज अदा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाएगा.

(20 ) नियोक्ता, चोरी , सेंधमारी , गबन, दुर्विनियोग अथवा किसी अन्य कारण से भविष्य निधि को हुई हानि को पूरा करेगा .

(21 ) नियोक्ता और साथ ही न्यासी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेंगे , जैसा कि केन्द्रीय सरकार/ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय- समय पर विहित करें.

(22) उक्त स्कीम के पैरा 69 के अनुक्रम में किसी कर्मचारी का निधि का सदस्य न रह जाने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कर्मचारी के अंशदान को जब्त करने का प्रावधान है तो न्यासी बोर्ड, इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग से लेखा संधारित करेगा और उसका 3740

ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से अवधारित किया जाए.

(23) स्थापना के भविष्य निधि के नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सदस्य के स्थापना का कर्मचारी न रह जाने के कारण देय राशि या उसके किसी अन्य स्थापना में स्थानांतरण हो जाने के कारण अंतरणीय राशि उसे उपदान या पेंशन नियमों के अंतर्गत अदा की जाने वाली नियोक्ता और कर्मचारी की राशि, नियोक्ता और कर्मचारी के अभिदाय की ब्याज सहित उस राशि से कम हो, जो उसे उस समय प्राप्त होती जब वह उक्त स्कीम का सदस्य होता, तो नियोक्ता क्षतिपूर्ति के रूप में या विशेष अभिदाय के रूप में अंतर की राशि अदा करेगा.

(24) नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रबंध से संबंधित समस्त व्यय, जिसमें लेखा का संधारण , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, संचयन का अन्तरण सम्मिलित है, वहन करेगा.

(25 ) स्थापना के संबंध में नियोक्ता, प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार अदा करेगा जैसे कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3 ) के खण्ड (क) के अधीन समय - समय पर विनिश्चित करें.

( 26 ) नियोक्ता, समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी उसमें कोई संशोधन होता है , तो उसकी मुख्य बातें अधिसंख्यक कर्मचारियों की भाषा में अनुवाद सहित स्थापना के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेगा.

(27) " समुचित सरकार " स्थापना को छूट देते रहने के लिये कोई और शर्तें अधिकथित कर सकेगी.

(28 ) यदि कर्मचारी द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उन स्थापनाओं के वर्ग के लिए, जिनमें कि उक्त स्थापना आती है, भविष्य निधि में अभिदाय की दर बढ़ाई जाती है, तो नियोक्ता भविष्य निधि में अभिदाय की दर को समुचित रूप से बढ़ाएगा, ताकि स्थापना के भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाभ , उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभों से कम अनुकूल न हो.

(29 ) उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में छूट रद्द की जा सकेगी.

No. 720-2014 - B- XVI. -WHEREAS , Messrs Universal Cables Limited (Capacitor Division ) , Satna (hereinafter referred to as said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub - section ( 1 ) of Section

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

17 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act);

AND, WHEREAS , in the opinion of the State Government rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees than those specified in Section 6 of the said Act the and employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees , than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme , 1952 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) in relation to the employees in any other establishment of a similar character .

NOW, THEREFORE , in exercise of the power conferred by clause ( a) of sub - section ( 1 ) of Section 17 of the Employees ' Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) , and subject to the conditions specified in the following Schedule , the State Government, hereby, exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the Employees ' provident Funds Scheme , 1952-

SCHEDULE

( 1) The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charge as the Central Government may, form time to time direct under clause ( a) of sub- section (3 ) of Section 17 of said Act wthin 15 days from the close of every month .

(2) The rate of contribution payable under the provident fund rules of the said establishment shall at no time be lower than those payable under the siad Act in respect of the un- exempted establishment and the said Scheme framed thereunder.

(3) In the matter of advances , the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees ' Provident fund Scheme , 1952 .

(4) Any amendment to the siad Scheme , which is more beneficial to the employees than the existing rules of the said establishment shall be made applicable to them automatically , No amendment of the rules of the provident fund मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident fund Commissioner and where any amendment his likely to affect adversely the interest of the employees of the siad establishment , the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval , give a reasonable opportunity of hearing to the employees to explain their case .

(5) All employees [ as defined in clause ( f) of Section 2 of the said Act ] , who would have been eligible to become member of the Provident Fund , had the said establishment not been granted exemption shall be enrolled as members .

(6) Where an employee who is already a member for the Employees ' Provident Fund (Statutory) or a provident fund of any other exempted establishment is employed in his establishment , the employer shall immediately enrol him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account .

(7) The employer shall establish a Board of Trustees for the mangement of the provident fund according to such direction as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government , as the case may be from time to time .

(8) The Provident Fund shall vest in the Board of Trustees which shall be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter - alia for proper accounts of the receipts into and payments from the Provident Fund and the balances in its custody.

(9) The Board of Truistees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government , Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re - audited by any other qualified auditor and the expenses on such re - audit shall be borne by the employer.

3741 (10) A copy of the audited provident fund accounts together with the audited balance sheet of the said establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six month after the close of the financial year. For this purpose , the financial year of the Provident fund shall be from the 1st April to the 31st March .

(11) The employer shall transfer to the Board of Trustees the contribution payable to the provident Fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contribution are payable . The employer shall be liable to pay damage to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner, as an unexempted establishment is liable under similar circumstance .

(12) The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per direction that may be given by the Government from time to time , The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India .

(13) Failure to make the investments as per direction of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative .

(14) The Board of Trustees shall maintain a script wise register and ensure timely realization of interest and redemption proceeds .

(15) The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited , withdrawal and interest in respect of each employee.

( 16) The Board shall issue an annual statement of accounts to every employees within six months of the close to financial / accounting year.

(17) The Board , may instead of the annual statement of accounts , issue passbooks to every employee . These pass book shall remain in the coustody for the concerned employee and will be brought upto date by the Board on presentation by the employee.

3742

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(18) The accounts of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the Ist day of the accounting year at such rate as may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme .

(19) If the Board of Trustees is unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, than the deficiency shall be made good by the employer .

(20) The employer shall also make good any other loss that may be caused to the Provident fund due to theft , burglary defalcation , misappropriation or any other reason .

(21) The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner may Prescribe from time to time .

(22) If the Provident Fund rules of the said establishment provide forfeiture of the employees ' contribution in cases where an employees ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said scheme , the Board of Trustees shall maintain a separate of the amounts so forfeited and may utilize the same for such purpose as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

(23) Notwithstanding any thing contained in the rules of the Provident Fund of the establishment , if the amount payable to any member upon his ceasing to be an employee of the establishment or transferable on his transfer to any other establishment by way of employer and employees ' contribution plus interest thereon taken together with the amount , if any payable under the Gratuity or Pension Rules be less than the amount that would be payable as employer' and employees' contribution plus inerest thereon if he were a member of the Provident fund under the said scheme . The employer shall pay the difference to the member as compensation of special contribution .

(24) The employer shall bear all the expenses of the administration of the provident Fund including the maintenance of accounts , submission of returns , transfer of accumulations .

[भाग 1 (25) The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges within 15 days from the close of every month as the Central Government , may, from time to time decide under clause ( a) of sub - section (3 ) of Section 17 of the said act .

(26) The employer shall display on the notice board of the said establishment , a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended , along with a translation of the salient points thereof in language of the majority of the employees .

(27) The " Appropriate Government " may lay down any further conditions for continues exemption of the establishment .

(28) The employee shall enhance the rate of provident fund contribution appropriately if the rate of provident fund contribution for the class of establishment which the said establishment falls is enhanced under the said act so that tha benefits under the provident fund scheme of the said establishment shall not become less- favorable than the benefits provided under the said Act ,

(29) The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above condition . मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.

जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्र. -2525-2014- तीन- जेल. राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- 327-328-3636-2012 - तीन-जेल, दिनांक 4 फरवरी 2013 द्वारा केन्द्रीय जेल, ग्वालियर के लिये श्री गोपाल झा ( गुरू ) पुत्र श्री राजेन्द्र झा, निवासी नारंगी बाई मंदिर के पीछे , माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त किया गया था .

(2 ) राज्य शासन एतद्वारा उक्त अशासकीय संदर्शक की अवांछित गतिविधियों से जेल अनुशासन के प्रभावित होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए श्री गोपाल झा ( गुरू ) , अशासकीय संदर्शक की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

3743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2014

क्र. एफ-ए- 5-16-2014 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री टी. के. कौशल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है : -

अभियुक्ति (5)

अवकाश का प्रकार

(4)

कुलदिन (3) अवकाश अवधि (2)

अ. क्र. (1)

05 1

27-10-2014 से 31-10-2014 तक.

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

अवकाश के पूर्व में दिनांक 18-10-2014 से 26-10-2014 तक तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02-11-2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2014

क्र. एफ- ए- 5-25-2011 - एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री मूलचंद गर्ग , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

अ. क्र. (1)

1

अवकाश अवधि (2) 22-09-2014

कुलदिन (3) 01

अभियुक्ति (5)

अवकाश का प्रकार (4) पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश .

अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21-9-14 तक तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23-9-2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2014

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) -3469-2014.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में , जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 58 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, :-

सिविल जिले का नाम (2) मंदसौर

सारणी

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)

विशेष न्यायालय का नाम

(3)

अपर सेशन न्यायाधीश गरोठ

अनुक्रमांक (1) 58

श्री अंजनी नंदन जोशी , अपर सेशन न्यायाधीश, गरोठ, मंदसौर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

3744

F. No.17 (E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -3469-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI- B(1 ) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 24th Septemeber, 2010 namely :-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table , for serial numbers 58 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely : -

TABLE

S. No.

Name of Special Court

Name of Civil District

Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)

(4)

(2)

(3)

(1)

58

Mandsaur Additional Sessions Judge Garoth Shri Anjani Nandan Joshi , Additional Sessions Judge , Garoth , Mandsaur .

भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2014

फा. क्र. 17 (ई ) 8-2012-3276 - इक्कीस- ब ( एक) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते , हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई ) 8- 2012 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च , 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

सारणी में, अनुक्रमांक 3 , 4 और 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-

अनुसूची

न्यायाधीश का नाम

मुख्यालय का नाम अनुक्रमांक

मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम

(3)

(2)

(4) जबलपुर (1) 3

विशेष न्यायालय क्रमांक 1 , जबलपुर

श्री योगेश चंद्र गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जबलपुर .

जबलपुर

विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , जबलपुर

4 श्री महेश कुमार शर्मा , षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.

ग्वालियर

विशेष न्यायालय क्रमांक 2 , ग्वालियर

6 श्री सभापति यादव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.

F. No. 17 (E) 8-2012-3276 - XXI - B ( 1 ) .-In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 (No. 8 of 2012 ) read with sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17 (E) 8- 3745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

Ordi- 2012- XXI - B ( One ) , dated 2nd March , 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra- nary) dated 2nd March , 2012 :-

AMENDMENT

For serial numbers 3 , 4 and 6 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted :-

TABLE

Head quarter S. No.

Name of the Judge

(4)

Name of the Special Court constituted u/s 3(1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 (3)

(2)

(1)

3

Jabalpur

Special Court No. 1 , Jabalpur

Shri Yogesh Chandra Gupta, Ist Additional Sessions Judge Jabalpur.

4

Jabalpur

Special Court No. 2 , Jabalpur

Shri Mahesh Kumar Sharma , VIthAdditional Sessions Judge Jabalpur.

Gwalior

Special Court No. 2 , Gwalior

6 Shri Sabhapati Yadav, Ist Additional Sessions Judge Gwalior.

फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012-3276 - इक्कीस - ब ( एक ) .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 ( ई ) 8-2012- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च, 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी , एतद्वारा , निम्नलिखित संशोधन करता है: -

संशोधन

अनुक्रमांक 3 , 4 और 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-

अनुसूची

अधिकारिता (4)

मुख्यालय का नाम

(3)

प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

अनुक्रमांक (1)

जबलपुर

राजस्व जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ सतना, उमरिया, डिण्डोरी , शहडोल तथा अनूपपुर का समाविष्ट क्षेत्र.

3. श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, क्रमांक 1 , जबलपुर.

जबलपुर राजस्व जिला जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रीवा , सिंगरौली, और सीधी का समाविष्ट क्षेत्र.

4. श्री महेश कुमार शर्मा, षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय , क्रमांक 2 , जबलपुर.

ग्वालियर राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी , गुना और अशोकनगर का समाविष्ट क्षेत्र.

6. श्री सभापति यादव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश तथा पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय , क्रमांक 2 , ग्वालियर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

3746

F. No. 17 (E) 8-2012-3276 - XXI - B (One ) . In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam, 2012 the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes following amendment in this department's Notification F. No. 17 ( E ) 8-2012 - XXI- B(One ) , dated 2nd March 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette ( Extra - Ordinary ) , dated 2nd March , 2012 :-

AMENDMENT

For serial numbers 3 , 4 and 6 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted:-

S. No.

TABLE

Jurisdiction

(4)

Place of

Headquarter

(3)

Name of Authorized Officer (2)

(1)

"3 . Shri Yogesh Chandra Gupta , Ist Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Special Court No. 1 , Jabalpur.

4. Shri Mahesh Kumar Sharma , VIth Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Special Court No. 2, Jabalpur.

6. Shri Sabhapati Yadav , Ist Additional Sessions Judge and Presiding Judge , Special Court No. 2, Gwalior .

Jabalpur. Area comprising of Revenue Districts Sagar, Damoh , Panna , Chhatarpur, Tikamgarh , Satna , Umariya , Dindori , Shahdol & Anuppur.

Jabalpur. Area comprising of Revenue Districts Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwara , Seoni , Mandla, Balaghat , Rewa, Singrauli and Sidhi .

Gwalior

Area comprising of Revenue Districts Gwalior, Shivpuri , Guna and Ashoknagar.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्र. 1966-1327.- किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात्: - अनुसूची

सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम जिले का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(2)

(1)

पन्ना

1.

(4)

सदस्य (3) पन्ना

1. डॉ. दुर्गा त्रिपाठी

सदस्य

2. डॉ. रविशंकर मोदी 3747

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

No. 1966-1327-14.- In exercise of the power conferred by sub - section ( 1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act 2000 the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3 ) and appoints Social Workers as specified in the column (4 ) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely : -

SCHEDULE

Name of the Honorary Social Workers S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

Jurisdiction

(Revenue District)

(4)

(3)

(2)

(1)

-Member

Panna

1

Panna

1. Dr. Durga Tripathi

-Member

2. Dr. Ravishankar Modi

क्र. 1966-1327 .- किशोर न्याय ( बालकों की देख -रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा , ( क ) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का उसके अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये गठन करती है और कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात्: -

अनुसूची

सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम

जिले का नाम

अ.क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला

(4)

(3)

(2)

(1)

अध्यक्ष

पन्ना

1 . श्रीमती हेमलता सिंह मेहदेले

1.

पन्ना

सदस्य

2. श्रीमती आशा गुप्ता

सदस्य

3. श्रीमती शोभा खैरहा

सदस्य

4. श्रीमती वंदना जड़िया

सदस्य

5. श्रीमती निशा यादव

No. 1966-1327-14 . In exercise of the power conferred by sub- section ( 1 ) and ( 2) of the Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act 2000 the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Committees under the said Act , namely :-

SCHEDULE

Name of the Honorary Social Workers S.No. Name of the Child Welfare Committees & its

Jurisdiction (Revenue District)

District Head Quarter

(4)

(2)

(3)

Chair Person

Panna

(1) 1

Panna

1. Smt . Hemlata Singh Mehdele

- Member

2. Smt . Asha Gupta

Member

3. Smt . Shobha Khairha

-Member

4. Smt. Vandana Jadiya

-Member

5. Smt. Nisha Yadav

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजनी उईके , अपर सचिव.

3748

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , डिण्डौरी डिण्डौरी , दिनांक 20 नवम्बर, 2014

क्र. एस. डब्लू-2014.- मध्यप्रदेश शासन, गृह( पुलिस ) विभाग के पत्र क्र. एफ -2 ( क ) -9-08- बी-3- दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के तारतम्य में अधिकृत जिला स्तरीय तीन सदस्यी (डीएम, एसपी, डीपीओ ) समिति की बैठक दिनांक 7 जनवरी 2014 में लिये गये निर्णय अनुसार जनहित में मेंहदवानी चौकी के सभी निम्न ग्रामों को थाना क्षेत्र डिण्डौरी से पृथक् कर थाना क्षेत्र शहपुरा में सम्मिलित किया जाता है :-

स. क्र.

तहसील एवं थाना का नाम ग्राम/मोहल्ले का नाम

(3)

(2)

(1)

1

मेंहदवानी

शहपुरा सारसडोली

2

शहपुरा 3

कठौतिया

शहपुरा 4

उमरिया माल

शहपुरा 5

सरसा रै.

शहपुरा पारापानी

6

शहपुरा

उमरिया रै.

7

शहपुरा

खरगवारा

8

शहपुरा 9

बर्रई

शहपुरा 10

शहपुरा

भुरका

11

मटियारी

शहपुरा 12

शहपुरा

सुडगांव

13

डुलहरी

शहपुरा

कन्हारी

14

शहपुरा 15

शहपुरा

कुसैरा

केवलारदार

16

शहपुरा 17

कोडाझिर

शहपुरा 18

कोसमघाट

शहपुरा

पण्डरीटोला मा.

19

शहपुरा 20

पण्डरीटोला रै.

शहपुरा 21

पगंनिया

शहपुरा

पायली

22

शहपुरा 23

शहपुरा

फतेहपुर

24

शहपुरा

बहादुर

भलवार

25

शहपुरा

पडरिया

26

शहपुरा 27

भोडासाज मा.

शहपुरा 28

भोडासाज रैयत

शहपुरा 29

मेहगांव

शहपुरा 30

राखी

शहपुरा 31

शहपुरा

सूरजपुरा

(2)

(3) (1)

32

खम्हरिया

शहपुरा 33

खटामाल

शहपुरा चाटा रैयत

34

शहपुरा 35

डोभी वन ग्राम

शहपुरा 36

तला

शहपुरा 37

शहपुरा तेंदूडीह

38

दादरगांव वनग्राम

शहपुरा 39

धमनी

शहपुरा 40

नैझरमाल

शहपुरा छीरपानी

41

शहपुरा 42

बस्ली

शहपुरा खैरदा

43

शहपुरा 44

गुझियारी

शहपुरा 45

चिरपोटी वनग्राम

शहपुरा 46

चिरपोटी रैयत

शहपुरा 47

शहपुरा सुखलौडी

सरसी रैयत

48

शहपुरा 49

सरसी माल

शहपुरा हर्रा माल

50

शहपुरा 51

शहपुरा देवरगढ़

52

कोकरघाट

शहपुरा 53

खुदरी वनग्राम

शहपुरा 54

शहपुरा मुण्डी

55

मरवाही

शहपुरा 56

बलपुर

शहपुरा 57

शहपुरा झामझोला वनग्राम

धनगांव

58

शहपुरा 59

शहपुरा अमरपुर वनग्राम

60

शहपुरा मसूर घुघरी

61

जल्दा माल

शहपुरा 62

जल्दा रैयत

शहपुरा 63

खाईपानी

शहपुरा खजरी माल

64

शहपुरा खजरी

65

शहपुरा पिण्डरूखी माल

66

शहपुरा 67

गिधलौडी तावरी

शहपुरा धनगांव

68

शहपुरा 69

खम्हरिया

शहपुरा 70

शहपुरा तेंदूहरिया

71

तावरी

शहपुरा यह आदेश तत्काल प्रभावशील है.

छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

3749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

आदेश

भोपाल , दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्र. एफ. 67-249-10-तीन- 283.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है , उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा के आम निर्वाचन में श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद्, के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2010 ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ) तक, श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के पत्र ( परिशिष्ट-36) दिनांक 2 सितम्बर 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मार्च 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2014 को तामील किया गया. अतः श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई को दिनांक 28 अप्रैल 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . आयोग द्वारा श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26 जून 2014 में प्रतिवेदन किया है कि अभ्यर्थी श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई द्वारा कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई को दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र दिनांक 25 सितम्बर 2014 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रूकुनुद्दीन उर्फ मदनी भाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् त्योंथर, जिला रीवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- ( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

कार्यालय , कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) , जिला बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. - स्था. निर्वा.- मण्डी- 2014-459.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्ड़ी समिति, वारासिवनी, जिला बालाघाट के लिये निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं : - क्रमांक (1) निर्वाचित सदस्य पद जिसके लिये का नाम निर्वाचित हुये (2) (3) पता (4) 1 नन्हूलला/मंगरया उपराडे कृषक सदस्य ग्राम कायदी पोष्ट कायदी तहसील वारासिवनी

व्ही. किरण गोपाल , कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी).

3750

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 20 नवम्बर 2014

क्र. 12200- मंडी निर्वा. 2014-15.-अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का पत्र क्रमांक/मण्डी निर्वाचन/बी- 6-2-5242-870 , दिनांक 15 जुलाई 2014 के अनुसार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रवीन्द्र सिंह, कलेक्टर, जिला बड़वानी मण्डी अधिनियम की धारा 11 उपधारा ( 1 ) खण्ड ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम 2010 के अन्तर्गत बड़वानी जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं: -

अ.क्र

मण्डीका नाम

(2)

नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम एवं पते (3) (1)

श्री विकास पिता अन्तरसिंह आर्य , निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेंधवा.

1 कृषि उपज मण्डी समिति, सेंधवा, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी.

श्री कैलाश जी खण्डेलवाल, निवासी सेंधवा, तहसील सेंधवा.

2 कृषि उपज मण्डी समिति , सेंधवा, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी.

श्री हरिराम पिता सीताराम यादव, निवासी राजघाट रोड, नये बस स्टेण्ड के सामने बड़वानी.

3 कृषि उपज मण्डी समिति, बड़वानी, तहसील एवं जिला बड़वानी.

4 कृषि उपज मण्डी समिति, अंजड़, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी.

श्री महादेव पिता श्री सीताराम धनगर, निवासी अंजड़ , तहसील अंजड़ , अस्पताल चौक अंजड़.

कोई नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है 5 कृषि उपज मण्डी समिति, खेतिया, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी.

प्रतिनिधि

मण्डीअधिनियम की धारा (5) (4)

1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( घ ) के तहत.

मा. श्री अन्तरसिंह जी आर्य , विधान सभा सदस्य, वि.स. क्षे.क्र. 187, सेंधवा एवं मंत्री , श्रम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग, मंत्री , म. प्र. शासन, भोपाल.

मा. श्री सुभाष पटेल संसद सदस्य ( लोक सभा ) क्षे.क्र. 27 , खरगोन , बड़वानी.

1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( घ ) के तहत.

मा. श्री रमेश पटेल, विधायक, वि.स. क्षे.क्र. 190, बड़वानी.

1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( घ ) के तहत.

मा. श्री बाला बच्चन , विधायक, वि.स. क्षे.क्र. 188, राजपुर.

1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( घ ) के तहत.

मा. श्री दीवानसिंह जी पटेल, विधायक, वि.स. क्षे.क्र. 189, पानसेमल स्वयं प्रतिनिधि.

1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( घ ) के तहत.

रवीन्द्र सिंह, कलेक्टर .

3751

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

प्रशासन अकादमी

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित विभागीय परीक्षा का सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्र. 7575-8181 -अका- 2014- विपप्र . प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए दिनांक 12-19 जनवरी 2015 के मध्य आयुक्त, भोपाल , जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा , शहडोल एवं नर्मदापुरम , होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगी: -

प्रश्न- पत्र का विषय

समय (3)

(2)

स. क्र. (1)

दिनांक 12 जनवरी 2015

प्रातः 10.00 से दोप. 1.00 बजे तक.

1 प्रश्न- पत्र- प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रात: 10.00 से दोप. 1.00 बजे तक.

2 प्रश्न- पत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम एवं नियमों की पुस्तकों सहित ) .

प्रात: 10.00 से दोप. 1.00 बजे तक.

3 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित ) .

प्रात: 10.00 से दोप. 1.00 बजे तक.

4 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित ) .

प्रात: 10.00 से दोप. 1.00 बजे तक.

5 प्रश्न- पत्र- पहला सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

59 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोप . 1.00 बजे तक.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

6 प्रश्न- पत्र- दूसरा दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना ) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

7 प्रश्न- पत्र- दूसरा सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

8 प्रश्न- पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

60 प्रश्न- पत्र- भू- योजन तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

[ भाग 1 3752

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(3)

(2)

(1)

दिनांक 13 जनवरी 2015

प्रातः 10.00 से दोप. 1.00 बजे तक.

9 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोप. 1.00 बजे तक.

10 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- बी.

प्रातः 10.00 से दोप. 1.00 बजे तक.

11 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी.

प्रातः 10.00 से दोप. 1.00 बजे तक.

12 प्रश्न- पत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

13 प्रश्न- पत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10.00 से दोप . 1.00 बजे तक.

प्रातः 10.00 से दोप. 1.00 बजे तक.

14 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.

61 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संस्थापनाएं - ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोप. 1.00 बजे तक.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

15 प्रश्न- पत्र- दूसरा प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व आदिम जाति कल्याण एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

16 प्रश्न-पत्र- प्रक्रिया , विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम , पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

17 प्रश्न- पत्र तीसरा- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

18 प्रश्न- पत्र-समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

19 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.

62 प्रश्न- पत्र-लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

3753

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

दिनांक 14 जनवरी 2015

20

प्रात: 10.00 बजे से दोप. 1.00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र तीसरा- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से दोप. 1.00 बजे तक.

21 प्रश्न- पत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रथम- वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

22

प्रातः 10.00 बजे से दोप. 1.00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र पहला प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.

23

प्रातः 10.00 बजे से दोप. 1.00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र- " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये.

24

प्रातः 10.00 बजे से दोप. 1.00 बजे तक.

प्रश्न-पत्र- स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

63

प्रातः 10.00 बजे से दोप. 1.00 बजे तक.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

25 प्रश्न- पत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

26 प्रश्न- पत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

27 प्रश्न- पत्र-" पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

28 प्रश्न- पत्र दूसरा- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

29 प्रश्न- पत्र तीसरा - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

30 प्रश्न- पत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

31 प्रश्न- पत्र चौथा-प्रश्न- पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग-1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

32 प्रश्न- पत्र- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

64 प्रश्न- पत्र-विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

3754

(3)

(2)

(1)

दिनांक 15 जनवरी 2015

प्रातः 10.00 बजे से 33

दोप. 1.00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

34 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

35 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

36 प्रश्न- पत्र-" न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के )

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

37 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

38 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) - आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

39 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

40 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

41 प्रश्न-पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

66 प्रश्न - पत्र प्रथम-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

42 प्रश्न- पत्र द्वितीय-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

43 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

44 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

67 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

3755

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

दिनांक 16 जनवरी 2015

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 11.00 बजे तक.

45 प्रश्न- पत्र - लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 11.00 बजे तक.

46 प्रश्न-पत्र प्रथम लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

47 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

48 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

49 प्रश्न- पत्र द्वितीय-मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

50 प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वनक्षेत्रपालों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

दोप. 1.00 बजे तक.

65 प्रश्न- पत्र- पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया- जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से

1.00 बजे तक.

68 प्रश्न- पत्र तृतीय- महिला एवं बाल कल्याण - महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 4.00 बजे तक.

51 प्रश्न- पत्र - लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 4.00 बजे तक.

52 प्रश्न- पत्र -लेखा प्रथम भाग -2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

53 प्रश्न- पत्र - सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा , सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

54 प्रश्न- पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

55 प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

3756

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(3)

(2)

(1)

दोपहर 2.00 बजे से 56

शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से 57

शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्न - पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से 69

शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र चतुर्थ-पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास ( पुस्तकों सहित ) विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 19 जनवरी 2015

प्रातः 10.00 बजे से 58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

दोप. 12.00 बजे तक.

नोट :-

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी . उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों , अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है , का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण- पत्रों को आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी , म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे . संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण - पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 31 दिसम्बर 2014 तक भेजेंगे .

4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. यह प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधी है. एस.सी. /एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाय.

अशोक भाटिया , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

3757 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल , भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर , 2014

अधिसूचना क्रमांक / भ.स.क.म.म-2014 , ५०७१ मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन ) नियम , 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, एतद द्वारा " निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना 2014 " अधिसूचित करता है -

(क) संक्षिप्त नाम , विस्तार, परिधि और लागू होना, (1) यह योजना निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटना में अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु/ अपंगता की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना 2014 कहलाएगी ।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी,

(3) यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन ) अधिनियम की धारा 22 (1 ) (क) तहत मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 279 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी ,

(4) यह योजना उन भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे हुए हैं, किंतु अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय - पत्र धारी नही है,

(ख) परिभाषाएं

(1) "अधिनियम " अधिनियम का आशय भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, (1996 का 27 ) अभिप्रेत हैं,

(2) " बोर्ड "- बोर्ड से आशय धारा 18 की उपधारा (1 ) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अभिप्रेत हैं,

(3) " सचिव" सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है,

(4) से है, " दुर्घटना" दुर्घटना से तात्पर्य निर्माण कार्य के दौरान, निर्माण श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होने 3758

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(5 ) परिवार से आशय दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक पर आश्रित निम्नगुनसार रिश्तेदार से है : - 1. पत्नी अथवा पति यथा स्थिति अनुसार ।

2. माता-पिता ।

3. अविवाहित पुत्र ।

4. अविवाहित पुत्री ।

5. विधवा / परित्यक्ता पुत्री ।

(6) परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन- उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इन योजनाओ से परिभाषित नही किये किंतु अधिनियम / नियम में परिभाषित या प्रयुक्त है , वही अर्थ होगा जो अधिनियम / नियम में परिभाषित हैं ,

(ग) योजना का विवरण- (1 ) प्रस्तावना- भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन ) अधिनियम की धारा 22 (1 ) (ज) सहपठित मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 277 (1 ) के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो कि म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत वैध परिचय पत्रधारी नही है / पंजीकृत नही है की निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि तथा अनुग्रह राशि तथा स्थायी अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिये यह योजना होगी ।

(1)

लिये पात्र होंगे , पात्रता- (1 ) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के

(2) उत्तराधिकारी- निर्माण श्रमिक का पति/ पत्नि (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नही होने पर अविवाहित पुत्र तथा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/ पत्नि या पुत्र / पुत्री न हो तो उसके पिता / माता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा । इन सब के नही होने पर ऐसा व्यक्ति जो उस पर आश्रित हो उत्तराधिकारी होगा ।

(3) अंत्येष्टि सहायता अंत्येष्टि सहायता दी जायेगी । निर्माण श्रमिक की स्वयं की मृत्यु के तत्काल पश्चात रू. 3000 (4) अनुग्रह राशि- योजनांतर्गत निम्नानुसार अनुग्रह राशि देय होगी : -

1. निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू. 1 लाख

2. निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर रू . 75 हजार 5) आवेदन के साथ वांछित अभिलेख :-

(

1. एफ.आय.आर. एवं पंचनामे की प्रति ।

2. मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ।

3. स्थाई अपंगता की स्थिति में जिला मेडीकल बोर्ड से प्राप्त विकलांगता प्रमाण- पत्र । उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जावे । 3759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(6) मृत्यु के तीन माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे ।

अंत्येष्टि राशि तथा अनुग्रह (7) अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि के लिये अपात्र राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक दृव्यो या पदार्थों के सेवन से हुयी मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुयी मारपीट से हुई मृत्यु की स्थिति में उक्त राशि प्रदान नही की जायेगी ।

(9) सक्षम अधिकारी - अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि की स्वीकृति तथा अपील के लिये सक्षम अधिकारी निम्न सारणी अनुसार होंगे

सेवाएं

सेवा क्र.

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम 1

2

3 1. मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना

ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र

अ. आयुक्त, नगर निगम

पालिका अधिकारी , ब. मुख्य नगर पालिका/ नगर परिषद नगर 2. अन्त्येष्टि सहायता

ग्राम पंचायत

शहरी क्षेत्र- अ. नगर निगम ब. नगर पालिका/ नगर परिषद सारणी

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सी मा

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा

4

5

6

7

कलेक्टर

30कार्य दिवस

30कार्य दिवस

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

कलेक्टर

संभागायुक्त

30कार्य दिवस

30कार्य दिवस

कलेक्टर

30कार्य दिवस

30कार्य दिवस

अनुविभागी य अधिकारी, राजस्व

7 कार्य दिवस

अंतिम संस्कार के दिन

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

7 कार्य दिवस संभागायुक्त

अंतिम संस्कार के दिन

कलेक्टर

7 कार्य दिवस

अ . कलेक्टर ब. अनुविभागीय [ भाग 1 3760

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

अधिकारी, राजस्व

कलेक्टर 3.

30कार्य दिवस

30कार्य दिवस

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

अधिकारी, जनपद पंचायत ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन

निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदाय करना

शहरी क्षेत्र-

30 कार्यदिवस

30कार्य दिवस

संभागायुक्त कलेक्टर

30कार्य दिवस

अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

30 कार्यदिवस

अ. आयुक्त, नगर निगम ब. मुख्यनगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर परिषद्

10 ) विसंगति का निराकरण - योजना में उल्लेखित शर्तों / नियमो के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में अध्यक्ष , म.प्र.भवन निर्माण मण्डल का निर्णय अंतिम माना जाएगा |

एस.एस.दीक्षित , सचिव

मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर , 2014

अधिसूचना क्रमांक / ५०७१ - भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1 ) की कंडिका (एच ) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा , खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2014 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है ।

(क) संक्षिप्त नाम , विस्तार, परिधि और लागू होना, - (1 ) यह योजना खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2014 कहलाएगी ।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी ।

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी ।

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी , जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं । 3761 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(ख) परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम , 1996 से अभिप्रेत है ।

(2) नियम का आशय म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ((नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1 ) के अधीन गठित म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है ।

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है ।

(5) निर्माण श्रमिक / कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है ।

(6) परिवार के सदस्य से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित परिवार के निम्नानुसार सदस्य से है : -

1. पत्नि अथवा पति ( यथास्थिति अनुसार )

2. अविवाहित पुत्र

3. अविवाहित पुत्री

4. विधवा / परित्यकता पुत्री

(7) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा , जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं ।

(ग) योजना का विवरण :- अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1 ) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए यह योजना होगी । इस योजना का लाभ योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले समस्त परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा ।

(घ) पात्रता:- (i) हितलाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार के सदस्य को मण्डल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विजेता होने पर अथवा किसी जिला स्तर/ संभागीय स्तर / राज्यस्तरीय खेल में चयनित होने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी ।

श्रेणी - ए

श्रेणी - बी

स्तर

जिला / संभागीय / राज्य स्तरीय खेल में चयनित होने पर प्रोत्साहन राशि

मण्डल द्वारा जिला / संभागीय / राज्य स्तरीय खेल में विजेता होने पर प्रोत्साहन राशि जिलास्तर पर

10,000/-

5,000/-

संभागीय स्तर पर

15,000/-

25,000/-

राज्य स्तर पर

50,000/-

30,000/- [ भाग 1 3762

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(ii ) उक्त प्रोत्साहन राशि प्रत्येक वर्ष के चयन पर पृथक - पृथक देय होगी ।

(च) योजना में हितलाभ का भुगतान श्रेणी - ए पुरूस्कार हेतु मान्यता प्राप्त खेल संस्था के माध्यम से जिले के पुलिस अधीक्षक अथवा जिला कीडा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निम्नानुसार पदाभिहित अधिकारी को दिया जायेगा । योजनांतर्गत पात्रता की जांच उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा ।

पदाभिहित अधिकारी-

(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

(ii) शहरी क्षेत्र हेतु - आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/ नगर परिषद

(छ) श्रेणी-बी अंतर्गत मण्डल द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता को प्रोत्साहन राशि आयोजक श्रम विभागीय अधिकारी द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

(ज) विसंगति का निवारण- योजना में उल्लेखित शर्तों / नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है , उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा ।

एस.एस.दीक्षित , सचिव

मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर , 2014

अधिसूचना क्रमांक / ५००१- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम , 1996 की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा , व्यावसायिक (यूजी/ पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओ की कोचिंग हेतु अनुदान योजना 2014 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है ।

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना,- (1 ) यह योजना व्यावसायिक (यूजी/ पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओ की कोचिंग हेतु अनुदान योजना 2014 कहलाएगी ।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी ।

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में 'प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी ।

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी , जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं । 3763 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(ख) परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(1 ) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन ) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है ।

(2) नियम का आशय म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम , 2002

(3 ) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1 ) के अधीन गठित म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है ।

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है ।

(5) निर्माण श्रमिक / कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है ।

(6) परिवार से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार के निम्नानुसार आश्रित सदस्य से है:-

(i ) पत्नि अथवा पति (यथा स्थिति अनुसार) ,

(ii) अविवाहित पुत्र

(iii) अविवाहित पुत्री

(iv) विधवा / परित्यकता पुत्री

(7) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं ।

(ग) योजना का विवरण एवं पात्रता-

1. न्यूनतम 3 वर्ष से निरंतर वैध परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्यों के लिये व्यावसायिक (यूजी/ पीजी) पाठ्यकमो की प्रवेश परीक्षाओ की कोचिंग हेतु यह योजना होगी ।

2. परीक्षार्थी द्वारा चयनित देश की किसी भी कोचिंग संस्थान जो कि योजना की कंडिका ग- (5) में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप हो, में कोचिंग लेने पर योजना के अंतर्गत हितलाभ देय होगा ।

3. रू. 20,000 अथवा कोचिंग शुल्क का 75 प्रतिशत (दोनो मे से जो भी कम हो) अनुदान देय होगा ।

4. परीक्षार्थी द्वारा अर्हतादायी परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक लेना अनिवार्य है । 5. कोचिंग संस्थान

(i) कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत हो ।

(ii) न्यूनतम 300 विधाथियों को कोचिंग प्रदान की गई हो ।

(iii) कम से कम 3 वर्षों से सेवा शुल्क ( service tax) प्रदायकर्ता हो । [ भाग 1 3764

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(घ ) योजना में हितलाभ का भुगतान

(i) निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जाएगा ।

(ii) कोचिंग संस्थान जहां स्थित है वहा के स्थानीय निकाय (जनपद पंचायत / नगरीय निकाय) द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा ।

(iii) हितलाभ का भुगतान कोचिंग संस्थान के खाते में इलैक्ट्रानिक कैश ट्रांसफर पद्धति से किया जायेगा ।

(iv) हितलाभ का भुगतान, हितग्राही द्वारा देय 25 प्रतिशत कोचिंग शुल्क के भुगतान की प्रमाणिक जानकारी देने पर किया जायेगा ।

(v) यह अनुदान एक स्तर की प्रवेश परीक्षा के लिये अधिकतम दो बार देय होगा । (ड़) पदाभिहित अधिकारी-

(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

(ii) शहरी क्षेत्र हेतु आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/ नगर परिषद

(च ) विसंगति का निवारण- योजना में उल्लेखित शर्तों / नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा ।

एस.एस.दीक्षित , सचिव

मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर , 2014

अधिसूचना क्रमांक / ५०८१ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम , 1996 की धारा 22 की उपधारा (1 ) की कंडिका (एच ) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा , औजार / उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है । (क) संक्षिप्त नाम , विस्तार, परिधि और लागू होना,- (1 ) यह योजना औजार / उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना कहलाएगी ।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी ।

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी ।

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी , जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं । 3765 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(ख) परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(1 ) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन ) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है ।

(2) नियम का आशय म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ((नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम , 2002

(3 ) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1 ) के अधीन गठित म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है ।

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है ।

(5) निर्माण श्रमिक / कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है ।

(6) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं ।

(ग) योजना का विवरण -

1. योजनांतर्गत पात्रताधारी निर्माण श्रमिक को निर्माण से संबंधित विभिन्न ट्रेडो जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन , प्लंबर, पेंटर, कारपेंटर आदि के औजार किट खरीदी हेतु अनुदान प्रदान किया जायेगा ।

2. 5 वर्ष में एक बार अनुदान टूल किट की वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 1500 रूपये , दोनो मे से जो कम हो , राशि हितलाभ के रूप में प्रदान की जायेगी । 3. औजार / उपकरण खरीदी हेतु अनुदान न्यूनतम 5 वर्ष में एक बार प्रदान किया जायेगा ।

4. टूल किट , निर्माण श्रमिक द्वारा स्वयं कय किया जाएगा ।

5. टूल किट में ट्रेड विशेष के लिये आवश्यक समस्त औजार, जो म.प्र. व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एम.पी.सीवेट) द्वारा निर्धारित किये गये हों, सम्मिलित होना आवश्यक हैं ।

6. कय के प्रमाण के रूप में बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

7. निर्माण श्रमिक को टूल किट की राशि का भुगतान ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा ।

(घ) पात्रता: - तीन वर्ष तक सतत् वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक योजनांतर्गत हितलाभं हेतु पात्र होंगे ।

(ड़) पदाभिहित अधिकारी-

(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

(ii) शहरी क्षेत्र हेतु - आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर परिषद [ भाग 1 3766

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(च) योजना में हितलाभ का भुगतान निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदाभिहित अधिकारी को कय के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, पात्रता संबंधी जांच उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा ।

(छ) विसंगति का निवारण- योजना में उल्लेखित शर्तों / नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा ।

एस.एस.दीक्षित , सचिव

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, महर्षिं पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन राजभवन, भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. एफ- 1-1-14- रा.स. यू.ए.1-1200.- महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 ( क्र. 15, सन् 2008 ) की धारा 28 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , उज्जैन के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

समिति के

1

कुलाधिपति द्वारा

प्रो. हरेकृष्णा सत्पथी,

नामांकित

अध्यक्ष

कुलपति,

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,

तिरुपति-517507 ( आं. प्र. )

समिति के

2

अध्यक्ष , विश्वविद्यालय

प्रो. व्ही. कुटुम्बा शास्त्री

सदस्य

कुलपति,

अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत

श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, वेरावल जिला जूनागढ़ ( गुजरात ) .

समिति के

3

कार्यपरिषद् द्वारा

श्री शरद चन्द्र भाण्ड,

निर्वाचित

सदस्य

ई-1 , एम . आई. जी. ,

ऋषि नगर, उज्जैन.

2. कुलाधिपति जी के द्वारा प्रो . हरेकृष्णा सत्पथी, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के आदेशानुसार,

विनोद सेमवाल , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2014

क्र. A-4474- दो- 2-50-2010.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 17 से 22 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 4441- दो- 2-26-2014.- श्री एस . के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 19 से दिनांक 27 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3/( ए ) 19/03/21 -ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/21 - ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 24 सितम्बर 2014 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. A-4476-दो- 2-37-2005.- श्री आर. के. पाण्डे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 से 06 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

3767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 4472- दो-2-31-2014.- श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 26 सितम्बर 2014 से 1 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 से 6 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को धार पुनःपदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-4470- दो- 2-37-2005.-श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 13 से 18 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 अक्टूबर 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

3768

क्र. A- 4468-दो-2-4-2013.-श्री आर . के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 29 सितम्बर 2014 से 1 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 से 6 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D -6149- दो-3-44-2013 . श्रीमती पारो रायजादा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 19 अगस्त 2014 से 6 सितम्बर 2014 तक उन्नीस दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 7 से 10 सितम्बर 2014 तक चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 6147-दो- 2-49-2009. श्री जगदीश बाहेती , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 2 से 13 जून 2014 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3/ ( ए ) 19/ 03/21- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/ 21 - ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2014 के अनुसार प्रदान की जाती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्र. D- 6153-दो-3-43-2013.- श्रीमती मीना सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 11 से 12 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाताहै.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D -6151-दो- 3-43-2013.-श्रीमती मीना सिंह , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 17 से 22 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-6145- दो - 3-420-80 - भाग- दस.- श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक- सी/ 5358 , दिनांक 12 जुलाई 2013 के द्वारा उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2013 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 165 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति नियमानुसार प्रदान की जा चुकी है. किन्तु मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश दिनांक 04 जुलाई 2014 के द्वारा न्यायिक सेवा में आने के पूर्व संयुक्त संचानालय, आडिट , आयुध निर्माण , जबलपुर के अधीन आडीटर के पद पर की गई सेवा दिनांक 29 जून 1978 से दिनांक 26 नवम्बर 1981 तक की अवधि न्यायिक सेवा के साथ पेन्शन संगणना के प्रयोजन हेतु जोड़ने की अनुमति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप संशोधित 3769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

गणना- पत्रक के अनुसार 52 दिवस ( बावन दिवस मात्र ) के और अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-21 - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- 21- ब ( एक ) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

संशोधित गणना-पत्रक

: 29-06-1978 1. श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर का प्रथम नियुक्ति दिनांक.

: 30-06-2013 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

: 8 वर्ष 8 माह 3. नियुक्ति दिनांक

9 दिन. 29-06-1978 से दिनांक

09-03-1987 तक कुल सेवाअवधि.

26 वर्ष 3 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से :

21 दिन.

सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवाअवधि.

: 8 ×15= 120 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .

26-13 × 15 = 195 दिन 6. कालम ( 4) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से : तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

1×7=7 दिन टीप:-खंड माह की अवधि यदि :

एक माह पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए.

: 322दिन 7. कुल अर्जित अवकाश

समर्पण की पात्रता.

: 105दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान

लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

: 217 दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित

अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2013 को शेष अर्जित अवकाश 221 दिन) .

टीप.- पूर्व में सेवानिवृत्ति दिनांक 30-06-2013 को आदेश दिनांक 12-07-2013 के अन्तर्गत 165 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2014

क्र. C-6129-दो-2-49-2007.- श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय मण्डलेश्वर को दिनांक 12 सितम्बर 2014 का एवं दिनांक 7 अक्टूबर 2014 का दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-6131-दो -2-5-2004.-श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को दिनांक 27 से 31 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

3770

में दिनांक 23 सितम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

क्र. C- 6181- दो- 2-46-2010.- श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 20 से 22 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्

जबलपुर , दिनांक 19 नवम्बर 2014

क्र. 1314- गोपनीय - 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

कहां से

नाम

कहां को

क्रमांक

पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

रीवा

रीवा

लखनादौन

1 श्रीमती शोभना गौतम

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

दमोह

ग्वालियर

दमोह

श्रीमती शिवानी शर्मा

2

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

3 श्रीमती नेहा श्रीवास्तव

श्योपुर

श्योपुर

छतरपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सांवेर

इन्दौर

4 श्रीमती संगीता भारती राठौड़ नरसिंहपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, सांवेर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

भिण्ड

जोरा

गोहद

5 श्री पंकज शर्मा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , कीहैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

क्र. 1315- गोपनीय - 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी ( ट्रेनी जज ) को 3771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करता हैः--

कहां से

नाम

क्रमांक

(3) (1)

(2)

1 श्री चन्द्रशेखर राठौर अलीराजपुर 2 श्री नानसिंह ताहेड़

अलीराजपुर 3

बालाघाट कुमारी दिव्या उईके

4

बड़वानी कुमारी वन्दना मालवीय

5

बैतूल कुमारी ऊषा उइके

भिण्ड 6 श्री विजय कुमार पाठक

7

भिण्ड श्री प्रियंक भारद्वाज

भोपाल 8 कुमारी वर्षा सुर्यवंशी

भोपाल 9 कुमारी संचिता भदकारिया

10

छतरपुर श्री मुकेश कुमार शिवहरे

11 श्री अंकित श्रीवास्तव

छतरपुर 12

छतरपुर श्री श्रीकृष्ण बुखारिया

13 श्रीमती नमिता द्विवेदी

छिंदवाड़ा 14

छिंदवाड़ा श्रीमती पुष्पा तिलगाम

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम

(6) (5)

(4)

ब्यावरा

राजगढ़

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

इंदौर

महू

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में बालाघाट

बालाघाट

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

महेश्वर

मण्डलेश्वर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

बैतूल

बैतूल

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मुरैना

सबलगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मुरैना

अम्बाह

तृतीय व्यवहार न्यायादीश , वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

ब्यावरा

राजगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ब्यावरा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

भोपाल

भोपाल

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

राजनगर

छतरपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में श्योपुर

श्योपुर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

बड़ामल्हेरा

छतरपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में टीकमगढ़

टीकमगढ़

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

3772

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(3)

(2)

(1)

दमोह 15 श्री भूपेश कुमार मिश्रा

16

दमोह श्री द्वारका प्रसाद सूत्रकार

दतिया 17 सुश्री पुनीता चौहान

18

दतिया श्रीमती रंजना चतुर्वेदी

देवास 19 सुश्री स्वाती बजाज

देवास सुश्री विकसिता मरकाम

20

धार 21 श्री श्रीकृष्णा डाग्लिया

धार कुमारी उर्मिला चौहान

22

धार 23 श्री सचिन कुमार जाधव

डिण्डौरी 24 श्रीमती रूपाली उइके

25

खण्डवा श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे

26 श्री रविन्द्र गुप्ता

गुना

गुना सुश्री मेघा प्रधान

27

28

गुना श्री पियूष भावे

29

ग्वालियर श्री सुनीत अग्रवाल

30

ग्वालियर श्री वरुण कुमार शर्मा

[ भाग 1

(6)

(4)

(5)

दमोह

दमोह

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

धार

बदनावर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मुरैना

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग--2 , मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

ग्वालियर

ग्वालियर

ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

शाजापुर

शुजालपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , शुजालपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

देवास

देवास

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

धार

सरदारपुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

इंदौर

इंदौर

बारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

इंदौर

महू

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , महू के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

डिण्डौरी

डिण्डौरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

खण्डवा

खण्डवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

राघौगढ़

गुना

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

भिण्ड

लहार

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

बीना

सागर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , कीहैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में भिण्ड

लहार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , लहार के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

दमोह

दमोह

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

ग्वालियर 31 सुश्री रूची गोलस

ग्वालियर सुश्री भावना सिंह

32

33 श्री तपन धारगा

हरदा 34 श्री नितेन्द्र सिंह तोमर

होशंगाबाद 35

होशंगाबाद श्री प्रदीप सोनी ( जूनियर)

36 श्री रवि चौकसे

होशंगाबाद 37 श्रीमती आकांक्षा कत्याल

इंदौर 38

इंदौर श्री अमूल मण्डलोई

39

इंदौर श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता

40 श्रीमती प्रेमलता बोराना

इंदौर

इंदौर 41 सुश्री संगीता डावर

42 श्री वरूण चौहान

जबलपुर 43 श्रीमती शक्ति वर्मा

जबलपुर

जबलपुर 44 सुश्री श्वेता श्रीवास्तव

जबलपुर 45 श्रीमती शुभांगी पालो दत्त

46 श्री प्रेमदीप सांकला

झाबुआ

3773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(4)

(5)

ग्वालियर

ग्वालियर

(6) बारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

ग्वालियर

ग्वालियर

तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

हरदा

हरदा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सीधी

चुरहट

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

हरदा

हरदा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , हरदा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

हरदा

हरदा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , हरदा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

गुना

गुना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , गुना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

नीमच

नीमच

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

धार

धार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

इंदौर

इंदौर

तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

खण्डवा

खण्डवा

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रीवा

रीवा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

कटनी

कटनी

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

झाबुआ

झाबुआ

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

3774

(2)

(3) (1)

47 श्री दशरथ सिंह भिड़े

झाबुआ 48 श्री महेन्द्र सिंह रावत

झाबुआ 49

मंदसौर श्री जय पाटीदार

मुरैना सुश्री निधि मोदिता पिण्टो

50

51 श्री सय्यद दानिश अली

मुरैना

मुरैना सुश्री शालू सिरोही

52

मुरैना 53 कुमारी विधि गुप्ता

54

नीमच श्री विजय कुमार पाण्डेय (जूनियर) .

55

नीमच श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डे

पन्ना 56 श्रीमती वंदना त्रिपाठी

57

पन्ना श्री रवि नायक

पन्ना 58 श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार

59

राजगढ़ श्री मनोज कुमार भाटी

60

राजगढ़ श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी

रीवा 61 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

[ भाग 1 (5)

(4)

नसरूल्लागंज

सीहोर

(6) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में थांदला

झाबुआ

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मंदसौर

मंदसौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मंदसौर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

दतिया

दतिया

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

मुरैना

सबलगढ़

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मुरैना

मुरैना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

धार

सरदारपुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 सरदारपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

नीमच

नीमच

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

नीमच

नीमच

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

छतरपुर

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , छतरपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

पन्ना

पन्ना

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सीधी

सीधी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

राजगढ़

सारंगपुर

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 सारंगपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

रीवा

रीवा

सप्तम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

रीवा श्री पार्थ शंकर मिश्र

62

सागर 63 सुश्री विश्वेश्वरी शुक्ला

सागर कुमारी मिनी गुप्ता

64

65

सागर श्री समीर कुमार मिश्रा

सागर 66 कुमारी हर्षिणी यादव

सतना श्री अमित नगायच

67

सतना 68 श्री राघवेन्द्र पटेल

सीहोर 69 श्री धर्म कुमार

सीहोर 70 कुमारी रेनु खेस

71

सिवनी श्रीमती सुनीता ताराम

72

सिवनी श्री धर्मेन्द्र खण्डायत

73 श्री जितेन्द्र मेहर

शाजापुर 74 श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी शाजापुर 75 श्रीमती सुरूचि रावत

श्योपुर 76 श्री मुकेश गुप्ता

शिवपुरी 77 श्री अरविन्द सिंह

टीकमगढ़

3775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(4)

(5)

रीवा

रीवा

(6) अष्टम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सागर

सागर

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

शिवपुरी

शिवपुरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

सागर

सागर

नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सतना

सतना

अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में शहडोल

जयसिंहनगर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सागर

खुरई

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 खुरई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को हैसियत से.

आष्टा

सीहोर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, आष्टा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

रायसेन

रायसेन

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सिवनी

लखनादौन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्रीमती शोभना गौतम के स्थान पर.

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

ब्यावरा

राजगढ़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , ब्यावरा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

रतलाम

सैलाना

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

टीकमगढ़

टीकमगढ़

पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

शिवपुरी

शिवपुरी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

निवाड़ी

टीकमगढ़

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

3776

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(2)

(3) (1)

उज्जैन 78 श्रीमती शर्मिला बिलवार

79

उज्जैन श्री दिनेश मीणा

उज्जैन 80 श्रीमती शोभना मीणा

उज्जैन श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन

81

विदिशा 82 श्री प्रीतम बंसल

श्री तथागत यागनिक

83

विदिशा

खरगौन कुमारी लक्ष्मी वास्कले

84

85

मण्डलेश्वर श्री विक्रम सिंह डावर

मण्डलेश्वर कुमारी रश्मि मण्डलोई

86

[ भाग 1

(6) (5)

(4)

उज्जैन

उज्जैन

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में भोपाल

भोपाल

अष्टम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में अशोकनगर अशोकनगर

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में विदिशा

विदिशा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भैंसदेही

बैतूल

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

खरगौन

मण्डलेश्वर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

इंदौर

इंदौर

चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में इंदौर

इंदौर

पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में क्र. 1316-गोपनीय - 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 द्वितीय श्रेणी ( ट्रेनी जज ) को उसी हैसियत से उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित न्यायालय में पदस्थ करता है:-

नाम

कहां से क्रमांक

(1)

(2)

(3) 1 श्रीमती रिजवाना कौंसर अनूपपुर टिप्पणीः-

1.

श्रीमती शोभना गौतम, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, लखनादौन , जिला सिवनी .

2. श्रीमती संगीता भारती राठौड़ , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , नरसिंहपुर.

3.

श्री पंकज शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , जोरा , जिला मुरैना.

4.

सारणी

कहां को

पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(6) (4)

सागर

रेहली

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 रेहली के न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) की हैसियत से.

श्रीमती नमिता द्विवेदी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , छिंदवाड़ा के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.

5. श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , इंदौर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश , इंदौर.

6. श्रीमती रिजवाना कौसर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , अनूपपुर के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , अनूपपुर.

उक्त न्यायिक अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरान्त स्वयं के व्यय पर किये गये हैं.

3777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

क्र. 1312 -गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तंभ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तंभ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तंभ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तंभ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -

नाम

कहां से क्रमांक

(2)

(3) (1)

1

ग्वालियर श्रीमती सरिता सिंह ,

अध्यक्ष,

जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

इंदौर 2 श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, इंदौर .

उज्जैन 3 श्री राजेश गुप्ता, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम

(4)

देवास

(5) देवास

(6) सिविल जिला, देवास. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मंदसौर

मंदसौर

सिविल जिला, मंदसौर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

नीमच

नीमच

सिविल जिला, नीमच, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 2014

क्र. 1319- गोपनीय- 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -

नाम

कहां से क्रमांक

(1)

(2)

(3) डिण्डौरी 1 श्री राम गोपाल सिंह

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी सत्रखण्ड का नाम

(4) छतरपुर

(5) छतरपुर

(6) तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

3778

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

जोबट

2

खाचरौद

श्री रूप सिंह अलावा

अलीराजपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.

उज्जैन

खाचरौद

3 श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव जोबट

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रूप सिंह अलावा के स्थान पर.

बीना

सागर

शहडोल

4 श्री प्रमोद कुमार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रामप्रकाश मिश्रा के स्थान पर.

क्र. 1320-गोपनीय - 2014- दो- 2-1-2014 ( भाग- बी ) . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 ( 19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित सिविल न्यायादीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 4-2014- 21 - ब (एफ ) , दिनांक 25-09-2014 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित है , स्तम्भ (2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रययोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

पदोन्नति

क्रमांक

सत्र खण्ड का नाम

वर्तमान पदस्थापना का स्थान

अधिकारी का नाम व पदनाम

न्यायालय में बैठने का स्थान

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

पर पदस्थापना का स्थान

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(0)

(1)

1

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

पदोन्नति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

श्री अरविंद रघुवंशी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , जबलपुर.

क्र. 1321 -गोपनीय - 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग-ए). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ 3779

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-

सारणी

कहां को

नाम

क्रमांक

कहां से

पदस्थापना के

जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

1 श्री विकास चन्द्र मिश्र

जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

ग्वालियर

दतिया

ग्वालियर

2 श्री राम प्रताप मिश्रा

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

ग्वालियर

ग्वालियर

3

बुधनी

श्री अरूण कुमार सिंह (जूनियर).

षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 1322 - गोपनीय - 2014-दो- 3-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

कहां को

क्रमांक

नाम

कहां से

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

पदस्थापना के जिले का नाम

(6) (3)

(4)

(1)

(2)

1

(5) बड़वानी

राजपुर

अमरवाड़ा

श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री प्रकाश केरकेट्टा के स्थान पर.

2

छिन्दवाड़ा

राजपुर

अमरवाड़ा

श्री प्रकाश केरकेट्टा

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर के स्थान पर.

सीहोर

3

ग्वालियर

श्रीमती सविता ओगले

बुधनी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से.

टिप्पणीः-

1.

श्री रूप सिंह अलावा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खाचरौद, जिला उज्जैन.

2. श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोबट, जिला अलीराजपुर .

3.

श्री रामप्रताप मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दतिया.

4. श्री अरूण कुमार सिंह ( जूनियर ) , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बुधनी, जिला सीहोर.

5. श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

6.

श्री प्रकाश केरकेट्टा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , राजपुर जिला बड़वानी.

7. श्रीमती सविता ओगले , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , ग्वालियर,

के स्थानान्तरण उनके स्वयं के व्यय पर किये गये हैं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

[ भाग 1 3780

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

( DEPARTMENT OF REVENUE)

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF INCOME TAX ( INV . ) AAYAKAR BHAVAN , HOSHANGABAD ROAD , BHOPAL-462011

Bhopal , the 15th November 2014

No. 01 of 2014.-In supersession of all earlier Notification /orders in the matter and in exercise of the powers conferred on him by the CBDT vide the notification no . 69/2014 F. No. 187/37/2014(ITA.I ) dated 13th November 2014 S. O .... (E) dated ..under sub - Sections (1 ) and (2) of section 120 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Director of Income tax ( Investigation ) , Bhopal hereby: - in

i. Directs that the Additional / Joint Directors of Income tax specified in column ( 2) of the Schedule annexed to this notification (hereinafter referred to as the " said schedule ) or the Deputy/Assistant Director of Income tax specified in column (4) of the said schedule shall exercise power under Part - C ( Powers ) of Chapter XIII and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable ) , Chapter XXII (Offences and Prosecutions ) and other provisions incidental thereto of the said Act and perform the functions relating thereto in respect of the territorial areas of whole of India;

ii. Directs that the Additional / Joint Directors of Income tax specified in column (2 ) of the siad Schedule or the Deputy/Assistant Director or Income tax specified in column (4 ) of the said Schedule shall exercise powers under all other provisions of the said Act , [ other than the provisions mentioned in (i ) above ] , and perform the function relating thereto in respect of the territotial areas specified in the corresponding entries in column ( 6) of the said Schedule ;

authorizes the Additional /Joint Directors of Income tax specified in column (2 ) of the said Schedule to issue order in writing for exercise of powers and performance of functions mentioned in ( i ) above by all or any of the Income tax authorities who are subordinate to such Additional /Joint Directors of Income tax in respect of the territorial areas of whole of India;

iv. authorizes the Additional/ Joint Directors of Income tax specified in column (2) of the said Schedule to issue orders in writing for exercise of powers and performance of functions under all other provisions of the said Act, [ other than the provisions mentioned in ( i ) above ] , by all or any of the Income tax authorities who are subordinate to such Additional/ Joint Directors of Income tax in respect of the territorial areas specified in the corresponding entries in column (6) of said Schedule ;

2. This notification shall come into force with effect from today i.e. the 15th day of November , 2014 .

SCHEDULE

Territorial Areas S. No.

Head- quarters

Head- Quarters

Deputy/Assistant

Director of Income

tax (Investigation)

(6)

(5)

(4)

Additional / Joint Director of Income tax (Investigation) (2)

(3)

(1)

Bhopal

Bhopal

Deputy/Assistant

Director of Income tax

(Investigation) Bhopal - I

1. Additional /Joint Director of Income tax (investigation) Bhopal.

Areas within the limits of the following revenue Districts in the State of Madhya Pradesh (including any district carved out from these subsequently) :

3781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(6)

(5)

(4)

(2)

(1)

(3)

Bhopal

i. Bhopal

ii . Raisen

Hoshangabad

Deputy/Assistant Director of Income tax (Investigation) Bhopal - II .

iv. Harda

V. Betul

Bhopal

vi. Sehore

vii . Vidisha

Deputy/Assistant Director of Income tax (Investigation ) Bhopal - III .

viii . Gwalior

Gwalior

ix. Bhind

Χ . Datia

Deputy/Assistant Director of Income tax (Investigation) Gwalior .

xi . Shivpuri

xii . Morena

xiii . Guna

xiv . Ashoknagar

XV . Sheopur

xvi . Chhatarpur

xvii . Tikamgarh

Indore

Indore

2. Additional / Joint Director of Income tax ( investigation) .

Deputy/Assistant Director of Income tax (Investigation) Indore - I .

Areas within the limits of the following revenue Districts in the State of Madhya Pradesh (including any district carved out from these subsequently) :

Indore

i . Indore

ii . Dhar

Khandwa

Deputy /Assistant Director of Income tax (Investigation) Indore - II .

iv. Khargone

Indore

V. Bhurhanpur

vi . Barwani

Ujjain

vii .

Deputy/Assistant Director of Income tax (Investigation) Indore - III .

viii . Dewas

Ratlam

ix.

Ujjain

Χ. Shahajapur

xi . Mandsaur

Deputy/Assistant Director of Income tax (Investigation) Ujjain .

xii . Neemuch

xiii . Agar Malwa

Rajgarh

xiv .

XV . Jhabua

Alirajpur

xvi .

Jabalpur

Jabalpur Deputy/Assistant Director of Income tax (Investigation) Jabalpur - I .

3. Additional /Joint Director of Income tax ( investigation) .

Areas within the limits of the following revenue Districts in the State of Madhya Pradesh (including any district carved out from these subsequently) :

Jabalpur

i. Jabalpur

ii. Balaghat

iii . Seoni

Deputy/Assistant Director of Income tax (Investigation) Jabalpur - II .

iv . Chhindwara

V. Damoh

Deputy/Assistant

Jabalpur 3782

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

[ भाग 1

(5)

(3)

(4)

(6) (1)

(2)

vi. Mandla

vii . Sagar

Director of Income tax (Investigation ) Jabalpur- III .

viii . Narsinghpur

Katni

ix. Panna

Deputy/Assistant

X. Satna

Director of Income tax

xi . Rewa

(Investigation) Katni .

Sidhi

xii .

xiii . Shahdol

xiv . Katni

XV. Umaria

xvi. Singroli

Anuppur

xvii

xviii Dindori

K.C.GHUMARIA , Director of Income Tax (Inv . ) Bhopal .

Government of India

Ministry of Finance

(Department of Revenue )

OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF INCOME TAX , RANGE - 4 Aayakar Bhawan ( Annexe Building ) , White Church Road , Indore

Indore , the 15th November 2014

Order No. 01 of 2014-15 . In exercise of powers conferred by sub - section (2 ) of Section 120 of Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) and in pursuance of Notification No. S. O. 2752 (E ) of the Central Board of Direct Taxes , New Delhi dated 22-10-2014 , and all other powers enabling in this behalf and in pursuance of the CIT - 2, Indore's Notification No.01 dated 15-11-2014 , I the Joint Commissioner of Income Tax , Range -4 Indore hereby direct that all of my subordinate Assessing Officers [ Dy./Asstt. CsIT , ITOS (including Tax Recovery Officer) ] shall exercise the powers and perform the functions of Assessing Officers in respect of such territories and/ or such persons or classes of persons and/or such income or classes of income and/ or such cases or classes of cases in respect of which the Joint Commissioner of Income Tax , Range -4 , Indore has been vested with jurisdiction by the Commissioner of Income Tax - 2 , Indore , Accordingly these Assessing Officers shall have concurrent jurisdiction amongst themselves as well as with the Joint Commissioner of Income Tax Range - 4 , Indore .

2. However without any restriction to the generality of concurrent jurisdiction , with a view to allocate the work amongst all these assessing officers for proper functioning, I , the Joint Commissioner of Income Tax Range - 4 , Indore hereby direct that these Assessing Officers as specified in Col. No.2 of Schedule hereto annexed, having their headquarters atplaces specified in corresponding entries in Col. No. 3 of the said schedule shall exercise the powers and perform the functions of an Assessing Officers and/ or any other functions as specified therein, in respect of territories mentioned in Col. No. 4 and/ or persons or classes of persons mentioned in Col. No. 5 and/ or such income or classes of income and / or cases or classes of cases mentioned in Col. No. 6 of schedule annexed hereto .

This order is in supersession of all the earlier notifications issued in this regard and shall come in force will effect from 15th November 2014.

भाग 1 ]

3783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

SCHEDULE - II

Territorial Area

S. No.

Head Quarter

Persons or classes of persons Designation of Authority Income Tax

(4)

(3)

(5) (1) (2)

Indore M. P.

In the State Madhya of Pradesh:-

(a) District of Indore.

1. Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle - 4 ( 1 ) , Indore.

( a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) & ( c) ofColumn 4 ;

(b) Municipal wards of Indore District as per Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published 04-07-2014. on

( i ) 3 - Kalani Nagar,

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b ) & (c) of Column 4 ;

( ii ) 4 - Sukhadev Nagar,

( iii) 5 - Rajnagar,

( iv) 6-Malharganj

( v ) 7 - Janta Colony,

(vi) 8 - Juna Risala ,

(vii) 9 - Vrindavan ,

(viii) 10-Banganga,

(c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal palce of business in the area mentioned in item ( a) of Column 4;

( ix ) 11- Bhagirathpura

(d) Persons being individuals referred to in item ( c) of column 6 .

(x) 12 - Govind Colony,

(xi) 13 - Sangam Nagar,

(xii) 14 - Ashok Nagar.

(xiii) 15 -Bijasan,

(xiv) 16 - Nandbag ,

(xv) 17 - Kushwaha Nagar,

(xvi) 18- Sant Kabir .

(xvii) 60- Ranipura,

(xviii ) , 61 - Tatya Sarwata,

(xix) Raoji Bazar Following Tehsil of Indore District :

(c) Tehsil Depalpur . of

Cases or classes of case

(6)

( a) In case of persons , being to other than companies referred in corresponsding entries in items ( a) & (b) of column (5) and whose income or loss returned (before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses ) in respect ofany pending assessments 01-04-2014 as on or first day of the subsequent F. Ys is above Rs . 10 lacs .

( b) In case of companies whose name begins by alphabet "P " or "Q " or "R" or "U " or "V " or "W " or " X " or " Y " or "Z" referred to in item ( c) of column (5) and whose income or loss returned (before claim of exemption , deductions & set off of brought forward losses) in respect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is above Rs . 15 lacs .

(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred in to corresponding entry in item (c) of column (5) .

3784

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

Indore M. P.

In the State of Pradesh:- Madhya 2. Income Tax Officer, Ward- 4(1), Indore .

( a) District Indore. of

(b) Municipal Wards of Indore District as per Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published on 04-07-2014 .

(i ) 3 - Kalani Nagar ,

( ii ) 4 - Sukhadev Nagar,

( iii ) 7 - Janta Colony.

( iv) 14 - Ashok Nagar

(v) 60 - Ranipura (Right Hand Side of Jawahar Marg , from Patel Bridge to Ranipura Square including Warehouse Road and Entire Siyaganj) ,

(vi ) 62- Raoji Bazar

In the State of Madhya Pradesh:-

( a) District of Indore.

Indore M. P.

3. Income Tax Officer, Ward-

4(2), Indore.

per (b) Municipal wards of Indore District as Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published 04-07-2014 . on

(i) 5 - Raj Nagar ,

(ii) 16 -Nand Bagh ,

(iii) 60- Ranipura (Right Hand Side of Jawahar Marg , from Ranipura Square to Sanjay

[भाग 1

(6)

(5)

( a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession but exculding the cases where principal source of income is from salary and residing within the territorial area mentioned in item (b ) of Column 4 .

(a) In case of persons , being to other than companies referred in corresponsding entries in items (a) & (b ) of column (5) and whose income or loss returned (before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses ) in respect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is above Rs . 10 lacs .

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the territorial area mentioned in item ( b ) of Column 4;

(b ) In case of companies whose name begins by alphabet " P " referred to in item (c) of column (5) and whose income or loss returned ( before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in respect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is above Rs . 15 lacs .

(c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal palce of business in the area mentioned in item ( a) of Column 4;

(d) Persons being individuals referred to in item ( c) of column 6;

(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred in to corresponding entry in item (c) of column (5) .

(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession but excluding the cases where principal source of income is from salary and residing within the territorial area mentioned in item (b) of Cloumn 4 ;

( a) In case of persons , being other than companies referred to in corresponsing entries in items ( a) & (b ) of column ( 5) and whose income or loss returned (before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses ) in respect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is upto Rs . 10 lacs .

( b ) In case of companies whose name begins by alphabet " Q " to " R " referred to in item (c) of column (5) and whose income or loss returned ( before claim of

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the territorial area mentioned in item ( b) of Column 4;

भाग 1 ]

3785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(2)

(3)

(4) (1)

Setu including Entire Ranipura upto Mrignayani Showroom) .

( iv ) 61 - Tatya Sarvate .

Indore M. P.

In the State of Madhya Pradesh:-

4. Income Tax Officer, Ward- 4(3), Indore .

(a) District of Indore.

(b) Municipal wards of Indore District as per Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published on 04-07-2014 .

11-Bhagirathpura ,

( ii ) 12 - Govind Colony,

(iii ) 17 - Kushwaha Nagar,

( iv) 60 - Ranipura (Left Hand Side of Jawahar Marg from Patel Bridge to Raj Mohalla and Right Hand Side of Jawahar Marg from Sanjay Setu to Raj Mohalla) , (5)

(6)

exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in respect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is upto Rs . 15 lacs .

( c) Persons being companies registered under Companies Act , 2013 or under the Companies act, 1956 and having its registered office or principal palce of business in the mentioned in item ( a) of Column 4; area

(d) Persons being individuals referred to in item (c) of column 6.

(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred in corresponding entry in item (c) of column ( 5) . to

(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession but excluding the cases where principal source of income is from salary and residing within the territorial mentioned in item ( b) of Cloumn 4 ; area

(a) In case of persons , being other than companies referred to in corresponsing entries in items ( a) & (b) of column (5) and whose income or loss returned (before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses ) in respect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is upto Rs . 10 lacs .

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the territorial area mentioned in item ( b ) of Column 4;

( b ) In case of companies whose name begins by alphabet " V " referred to in item (c) of column (5) and whose income or loss returned ( before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in respect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is upro Rs . 15 lacs .

(c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal palce of business in the area mentioned in item ( a) of Column 4;

(d) Persons being individuals referred to in item (c) of Column 6 .

(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies in corresponding entry in item (c) of column ( 5) . referred to 3786

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(4) (2)

(3)

(1)

Indore M. P.

In the state of Madhaya Pradesh: ---

5. Income Tax Officer, Ward- 4(4), Indore .

(a) In District of Indore .

All AIR , CIB & Salary cases falling within the jurisdiction assigned to Addl./ Jt. CIT , Range -4 , Indore.

( b) Municipal wards of Indore District as per Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published on 04-07-2014.

(i ) 6 -Malharganj ,

(ii) 18 - Sant Kabir

Following Tehsils of Indore District

(c) Tehsil Depalpur. of

Indore, M. P.

6. Income Tax Officer, Ward-

In the state of Madhaya Pradesh:-

4(5), Indore .

(a) District Indore. of

(b ) Municipal wards of Indore District as per Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published 04-07-2014 . on

(1) 8-Junarisala (i) 9 - Vrindavan

(iii) 10 -Banganga ( iv) 13 - Sangam Nagar.

(v) 15 -Bijasan (5)

(6)

(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item ( a) , (b ) & ( c) of Column 4 .

(a) In case of persons , being to in other than companies referred corresponsding entries in items ( a) & (b) of column (5) and whose income or loss returned (before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in respect ofany pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is upto Rs . 10 lacs .

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the territorial area mentioned in item (a ) , (b) & ( c) of Column 4 .

(c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal palce of business in the mentioned in item ( a) of Column 4 . area

(b ) In case of companies referred to in item (c) of column (5) and whose income or loss returned (before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in respect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is upto Rs . 15 lacs .

(d) Persons being individuals referred to in item ( c) of column 6 .

(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) .

( a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession but excluding the cases where principal source of income is from salary and residing within the territorial area mentioned in item ( b ) of Column 4 .

to (a) In case of persons , being other than companies referred in corresponsding entries in items (a) & (b) of column (5) and whose income or loss returned (before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses ) in respect ofany pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is above Rs . 10 lacs .

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the territorial area 3787 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

mentioned in item (b) of Column 4 .

(c) Persons being companies registered under Companies Act , 2013 or under the Companies act, 1956 and having its registered office or principal palce of business in the area mentioned in item (a) of Column 4 .

(d) Persons being individuals referred to in item (c) of column 6 .

(b ) In case of companies whose name begins by alphabet " U " or " W " or "X" or "Ү " or "Z " referred to in item (c) of column ( 5) and whose income or loss returned ( before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in respect of any pending assessments as on 01-04- 2014 or first day of the subsequent F. Ys is upto Rs. 15 lacs .

(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) .

R. R. MEENA , Joint Commissioner of Income Tax , RANGE - 4, Indore .

Govt . of India

Ministry of Finance

(Department of Revenue )

OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF INCOME TAX , RANGE - 2 Aayakar Bhawan ( Annexe Building ) , White Church Road, Indore

Indore, the 15th November 2014

F. No. JCIT - R - 2 - Ind -Juris - 14-15- Order No. 1 of 2014.- In exercise of powers conferred by sub - section (2) ofSection 120 of Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) and in pursuance of Notification No. S. O. 2752 (E) of the Central Board of Direct Taxes , New Delhi dated 22-10-2014 , and all other powers enabling in this behalf and in pursuance of the CIT - I , Indore's Notification No. 01/2014 dated 15-11--2014 , I the Joint Commissioner of Income Tax , Range- 2 Indore hereby direct that all of my subordinate Assessing Officers [ Dy./Asstt CsIT, ITOS (including Tax Recovery Officer ] shall exercise the powers and perform the functions of Assessing Officers in respect of such territories and/ or such persons or classes of persons and/or such income or classes of income and/or such cases or classes of cases in respect of which the Addl /Joint Commissioner of Income Tax , Range - 2 , Indore has been vested with jurisdiction by the Commissioner of Income Tax - I , Indore , Accordingly these Assessing Officers shall have concurrent jurisdiction amongst themselves as well as with the Additional/Joint Commissioner of Income Tax Range - 2 , Indore .

2. However without any restriction to the generality of concurrent jurisdiction , with a view to allocate the work amongst all these assessing officers for proper functioning , I , the Joint Commissioner of Income Tax Range - 2 , Indore hereby direct that these Assessing Officers as specified in Col. No.2 of Schedule hereto annexed, having their headquarters at places specified in corresponding entries in Col. No. 3 of the said schedule shall exercise the powers and perform the functions of an Assessing Officers and/ or any other functions as specified therein , in respect of territories mentioned 3788

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

[भाग 1 in Col. No. 4 and/ or persons or classes of persons mentioned in Col. No. 5 and/ or such income or classes of income and / or cases or classes of cases mentioned in Col. No. 6 of schedule annexed hereto .

This order is in supersession of all the earlier notifications issued in this regard and shall come in force will effect from 15th November 2014.

SCHEDULE - I

Cases or classes of case Territorial Area

S. No.

Quarter Head

Persons or classes ofpersons

Designation of Income Tax Authority

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

Indore M. P.

inthe state Madhya Pradesh:

(a) District Indore. of

1 Deputy/ Asstistant Commissioner of Income Tax- Circle- 2(1) , Indore

of ( a) Perons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) & (c) of Column 4 .

( b ) Municipal wards of Indore as per Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published 04-07-2014. on

( i) 23 - Lt . Rajesh Joshi .

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item ( b ) & ( c) of Column 4 .

( a) In cases of persons , being other than companies referred to in corresponding entries in items ( a) & (b) of column (5) and whose income or loss returned ( before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in respect of any pending assessments as on 01- 04-2014 or first day of the subsequent F. Ys . is above Rs . 10 lacs .

( ii ) 24 - Sant Balijinath Maharaj ,

(iii) 36 -Nipania

(iv) 41 - Kailashpuri

( v) 42 - Swami Vevakananda ,

(c) Persons being companies registered under Compaies Act, 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal palce of business in the aera mentioned in item ( a) of Column 4 .

( vi ) 48 - Geeta Bhawan.

(vii ) 49 - Tilaknagar . (d) Persons being individuals referred to in item ( c ) of column 6 .

( viii ) 50- Brajeshwari .

( ix) 58 - Imlibazar ,

(x) 59 - Harsidhi

( xi) 66 - Shahid Hemu Colony .

(xii) 67 - Maharaja Holkar.

(xiii) 68 - Bambai Bazar .

(b) In case of companies whose name begins by alphabet " C " or "D " or "E " or " G " or "H " or " I " or " J " referred to in item ( c) of column ( 5) and whose income or loss returned (before cliam of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in repect of any pending assesments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys . is above Rs . 15 lacs.

(xiv) 69 - Jawahar Marg.

(xv) 77 -Bilawali

(xvi ) 78 - Choithram ( xvii ) 79- Sukhniwas

Following Tehsil of Indore District:

(c) All cases of individuals being managing director or director or managar or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item ( c) of column (5).

(c) Tehsil of indore other than Municipal Wards .

3789 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(5)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

2

Indore, M. P.

in the state Madhya Pradesh:-

Income Tax Officer, Ward- 2(1), Indore.

(a) District of Indore .

of ( a) Perons other than companies deriving income from sources other than income from business of professionbut excluding the cases where principal source of income is from salary and residing within the territorial area mentioned in item ( b) of Column 4.

(b) Municipal wards of Indore as per Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published on 04- 07-2014.

(i) 36-Nipani .

( ii) 49 - Tilaknagar .

(a) In case of persons , being other than companies referred to in corresponding entries in items ( a) & (b) of column (5) and whose income or loss returned (before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in respect of anypending assessments as on 01- 04-2014 or first day of the subsequent F. Ys . is above Rs . 10 lacs .

( iii) 58 - Imlibazar

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of Column 4 .

(c) Persons being companies registered under Compaies Act , 2013 or under the Companies act, 1956 and having its registered office or principal palce of business in the mentioned in item ( a) of Column 4. aera

(d) Persons being individuals referred to in item (c) of column 6

of (b) In cases of companies whose name begins by alphabet " G " or " H " referred to in item (c) of column ( 5) and whose income or loss returned (before cliam exemptions , deductions & set off of brought forward losses ) in repect of any pending assesments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys . is above Rs . 15 lacs .

(c) All cases of individuals being managing director or director or managar or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) .

3

Indore, M. P.

of In the state Madhya Pradesh:-

Income Tax Officer, Ward- 2(2), Indore

(a) District of Indore .

(b) Municipal wards

of Indore as per

Gazette

(a) In cases of persons , being other than companies referred to in corresponding entries in items ( a) & (b) of column (5) and whose income or loss returned (before claim

other than ( a) Perons companies deriving income from sources other than income from business of profession but excluding the cases where principal source of income is from salary and residing within the territorial area mentioned in item (b) of Column 4 .

3790

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(2)

(3)

(4) (1)

Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published 04-07-2014 . on

(i ) 23 - Lt Rajesh Joshi .

(ii ) 24 - Saint Baliji Nath Maharaj .

( iii ) 69 - Jawahar Marg.

4

Indore, M. P.

Madhya In the state Pradesh:-

Income Tax Officer, Ward- 2(3) , Indore .

[ भाग 1 (5)

( b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item ( b ) of Column 4 .

(6) of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in respect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys . is above Rs . 10 lacs.

(c) Persons being companies registered under Compaies Act , 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal palce of business in the aera mentioned in item (a) of Column 4 .

(d) Persons being individuals referred to in item (c) of column 6.

(b) In case of companies whose name begins by alphabet "D " or "E" referred to in item (c) of column ( 5) and whose income or loss returned (before cliam of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in repect of any pending assesments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys . is above Rs . 15 lacs .

(c) All cases of individuals being managing director or director or managar or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item ( c) of column (5).

(a) District

Indore.

of

(b) Municipal wards of Indore as per Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published 04-07-2014 . on

( i) 68 - Bambai Bazar.

( ii) 41 - Kailaspuri

( iii ) 42 - Saami Vivekananda , otherof ( a) Perons companies deriving income from sources other than income from business of professionbut excluding the cases where principal source of income is from salary and residing within the territorial area mentioned in item (b ) of Column 4. than ( a) In case of persons , being other than companies referred to in corresponding entries in items ( a) & (b) of column (5) and whose income or loss returned ( before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses ) in respect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys . is above Rs . 10 lacs.

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item ( b) of Column 4 .

3791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(6)

(5)

(2)

(4)

(3)

(1)

(c) Persons being companies registered under Companies Act , 2013 or under the Companies act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item ( a) of Column 4.

(d) Persons being individuals referred to in item ( c) of column 6 .

(b ) In case of companies whose name begins by alphabet "C " referred to in item (c) of column (5) and whose income or loss returned (before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in repect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys . is upto Rs . 15 lacs.

(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

5

Indore, M. P.

In the State Madhya Pradesh:-

Income Tax Officer, Ward- 2(4) , Indore .

(a) In District of Indore.

of (a) Perons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item ( a) , (b) & (c) of Column 4 .

All AIR , CIB & salary cases falling within the jurisdiction assigned to Addl./ Jt. CIT , Range -2 , Indore.

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the territorial area mentioned in item (a) , (b) & (c) of Column 4 .

(a) In case of the persons , being other than companies referred to in corresponding entries in items ( a) & (b) of column (5) and whose income or loss returned (before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses ) in respect of any pending assessments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys . is upto Rs . 10 lacs.

(b) Municipal wards of Indore as per Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published 04-07-2014. on

(i) 50 - Brijeshwari ,

( ii ) 66 - Shahid Hemu Kalani .

(c) Persons being companies registered under Compaies Act, 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal palce of business in the mentioned in item ( a) of Column 4. aera

(iii ) 67 - Maharaja Holkar.

(d) Persons being individuals referred to in item (c) of column 6 .

( b ) In cases of companies referred to in item ( c) of column (5 ) and whose income or loss returned ( before cliam of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in repect of any pending assesments as (c) Tehsils of Indore other than Municipal Wards .

3792

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(2)

(3)

(4) (1)

6

Indore , M. P.

In the state of Madhya Pradesh:-

Income Tax Officer, Ward- 2(5), Indore .

(a) District Indore. of

(b) Municipal wards of Indore as per Gazette Notification No. 820 of Madhya Pradesh Government published 04-07-2014 . on

( i ) 48 - Geeta Bhawan.

(ii) 59 -Harsidhi

(iii) 77 -Bilawali

(iv) 78 - Choithram

(v) 79 - Sukhniwas

[ भाग 1 (5)

(6) on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys . is upto Rs . 15 lacs .

(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

other than (a) Perons companies deriving income from sources other than income from business or profession but excluding the cases where principal source of income is from salary and residing within the territorial area mentioned in item ( b) of Column 4.

( a) In case of persons , being other than companies referred to in corresponding entries in items (a) & (b) of column (5) and whose income or loss returned ( before claim of exemptions , deductions & set off of brought forward losses ) in respect of any pending assessments as 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is upto Rs . 10 lacs . on

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item ( b) of Column 4 .

(c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal palce of business in the aera mentioned in item (a) of Column 4 .

(d) Persons being individuals referred to in item ( c) of column 6.

(b ) In case of companies whose name begins by alphabet " I " or " J " referred to in item (c) of column ( 5) and whose income or loss returned ( before cliam of exemptions , deductions & set off of brought forward losses) in respect of any pending assesments as on 01-04-2014 or first day of the subsequent F. Ys is upto Rs . 15 lacs.

(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) .

K.C.SELVAMANI , Joint Commissioner of Income Tax Range -2 , Indore .

3793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

Government of India

Ministry of Finance

(Department of Revenue )

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX , Aayakar Bhawan , Bharatpuri , Ujjain Madhya Pradesh

Ujjain, the 15th November 2014

Order No. 1/2014-15. In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 120 of Income Tax Act . 1961 (43 of 1961 ) and in pursuance of Notification No. S.O.2752 (E) of the Central Board of Direct Taxes . New Delhi dated 22.10.2014 . and all other powers enabling in this behalf . I. the Commissioner of Income Tax . Ujjain, hereby ; -

(a) direct that the Additional Commissioner of Income Tax/ Joint Commissioner of Income Tax specified in Column (2) of the Schedule - I , annexed hereto , having their Headquarters at the places specified in the corresponding entries in Column (3 ) of the said schedule - I , shall exercise the powers and perform the function in respect of such cases or classes of cases specified in the corresponding entries in Column ( 6) of the said Schedule - I , of such persons or classes of persons being residents or not ordinarily residents in India as per section 6 of the Income Tax Act . 1961 and as specified in the corresponding entries in Column (5) of the said Schedule - I , in such territorial areas specified in the corresponding entries in Column (4) of the said Schedule- I , in respect of all incomes or classes of income thereof .

(b) direct that the Additional Commissioners of Income Tax/ Joint Commissioners of Income Tax specified in Column (2) of the Schedule - II , annexed hereto . having their Headquarters at the places specified in the corresponding entries in column (3 ) of the said schedule - II , shall exercise the powers and perform the functions in respect of any cases or classes of cases , of any persons or classes of persons in respect of all incomes or classes of incomes , in such territorial area specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule - II .

(c) authorise the Additional Commissioners of Income Tax/ Joint Commissioners of Income Tax specified in column (2) of the Schedule - I , to issue orders in writing for exercise of the powers and performance of the functions by the Assessing Officers , who are subordinate to them , in respect of such specified area or persons or classes of persons or incomes or classes of incomes or cases or classes of cases . in respect of which such Additional Commissioners of Income Tax or Joint Commissioners of Income Tax are authorised by this notification .

(d) authorise the Additional Commissioners of Income Tax/ Joint Commissioners of Income Tax specified in column (2) of the Schedule - II , to issue orders in writing for exercise of the powers and performance of the functions by the Assessing Officers . who are subordinate to them . in respect of any cases or classes of Cases of any persons or classes of persons in respect of all incomes or classes of incomes in such territorial area specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule - II .

For the purpose of this notification: -

(i ) "Residing " means :-

(a) in the cases of an individual , place of residence , unless otherwise provided in this Notification:

(b) in the case of a Hindu Undivided Family , place of residence of the Karta: and

(c) in the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authrity and all other artificial juridical persons other than companies the place where the head office is located .

3794

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

Notes . The Income Tax authorities referred to in Column (2) of the Schedule - I annexed to this Notification shall not exercise powers and perform functions which have specifically been assigned through separate Notification of the Central Board of Direct Taxes to an Income Tax authority having designation other than those mentioned in the Column (2) below.

2. This Notification shall come into force with effect from 15th day of November 2014.

Territorial

Area

Head Quarter

S. Designation of No. Income Tax Authority

(3)

(4) (1) (2)

Ujjain M. P.

In of the state Madhya Pradesh:-

1. Addl./Joint Commissioner of Income Tax , Range - 1 Ujjain (Μ. Ρ.) .

( a) Municipal wards of Ujjain as per Gazette Notification No. 1945 of Madhya Pradesh Government published on 15-03-2005 .

Municipal Ward Nos . 01 to 36 of Ujjain .

(b) District of Agar Malwa.

(c) District Dewas . of

Following Tehsils of Ujjain District .

(d) Tehsil Mahidpur. of

(e) Tehsil of Ghatia

(f) Tehsil of Tarana .

(g) Tehsil of Ujjain other than .

Municipal wards .

Ujjain M. P.

In the state of Madhya Pradesh:-

Range - 2 Ujjain

2. Addl./Joint Commissioner of Income Tax , (Μ. Ρ .) .

( a ) Municipal wards of Ujjain as per Gazette Notification No. 1945 of Madhya Pradesh Government published on 15-03-2005 .

Municipal Ward Nos . 37 to 54 of Ujjain .

SCHEDULE - I

Cases or classes ofcase

Persons or classes ofpersons

(5)

(6)

(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (a) , and (b) of column (5) .

(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item ( a) , ( b) , (c) , (d) , (e) , ( f) & (g ) of column 4 .

( b ) All cases of companies mentioned in item (c) of column (5) .

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item ( a) , (b) , (c) , ( d) , ( e), ( f) & (g ) of column 4.

( c) All cases of being individuals managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

(c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under Companies Act, 1956 and having registered office or principal palce of business in the area mentioned in item (a) , (b) , (c) , ( d) , ( e ) , (f) & (g) of column 4 .

(d) Persons being individuals referred to in item ( c) of column 6.

(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in item ( a) , and (b) of column (5).

(b) All cases of comanies mentioned in item (c) of column (5). (a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in item ( a) , (b) , (c) , (d) , ( e ) , ( f) & (g ) of column 4.

(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or (b) Persons other than companies deriving income from business or profession 3795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(5)

(1)

(3)

(6) (2)

(4)

(b) District Shajapur. of

(c) District Rajgarh. of

secretary in the companies referred to in corresponding entry in item ( c) of column (5) .

and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item ( a) , (b) , (c) , ( d) , ( e ) , ( f) & ( g) of column 4.

Following Tehsils of Ujjain District.

(d) Tehsil Badnagar.

(e) Tehsil of Nagda

(f) Tehsil Khachroad . of

of (c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under Companies Act, 1956 and having registered office or principal palce of business in the area mentioned in item (a) , (b) , (c) , (d) , ( e ) , ( f) & (g) of column 4.

(d) Persons being individuals referred to in item (c ) of column 6 .

(g) any other geographical area of District Ujjain which is not specifically assigned to any other Range of CIT - Ujjain Charge.

SCHEDULE - II

Jurisdiction

Headquarters

Sl . No. Designation of Income Tax Authorities

(2)

(4)

(1)

(3)

Ujjain (M. P. )

1. Additional/Joint Commissioner of Income Tax , Range - 2 , Ujjain .

All cases falling within the territorial jurisdiction of CIT- Ujjain Charge as per Notification No. S. O. 2752 (E) of Central Board of Direct Taxes , New Delhi dated 22nd October 2014 other than the cases assigned to Addl . Commissioners /Joint Commissioners of Income - Tax mentioned in serial numbers ( 1 ) to (3 ) of Schedule - I .

Territorial Area

Cases or classes of case S. No.

Head Quarter

Persons or classes ofpersons

Designation of Income Tax Authority

(5)

(6) (2)

(4)

(3)

(1)

Madhya In the State of Pradesh :--

Ratlam Madhya Prades

(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (a) , and (b ) of column(5).

3. Addl./ Joint Commissioner of Income Tax , Range-Ratlam

(Μ . Ρ.).

(a) District Ratlam . of

( a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in item ( a) , (b) , (c) , (d) & ( e) of Column 4.

(b) All cases of companies mentioned in item (c) of column (5) .

(b) District Jhabua . of

(c) District Mandsaur . of

of

(d) District Neemuch .

of

(c) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5). (e) District Alirajpur.

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in item ( a) , (b) , ( c ) , ( d) & ( e ) of Column 4 .

[ भाग 1 3796

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(5)

(6) (3)

(2)

(4)

(1)

(c) Persons being companies registered under Companies Act, 2013 or under Companies Act , 1956 and having registered office or principal palce of business in the area mentioned in item (a) , (b) , (c) , (d) & (e) of Column 4 .

(d) Persons being individuals referred to in item ( c) of column 6.

M. S. PAWAR , Commissioner of Income Tax Ujjain , Madhya Pradesh.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE ) OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX ( CENTRAL) "AAYAKAR BHAWAN " , INDORE

NOTIFICATION

(Income Tax)

Indore , the 15th November 2014

ORDER No. 1/2014-15 /3.-In supersession of all earlier notifications / orders in the matter and in exercise of the powers conferred on him by the Central Board of Direct Taxes vide its Notification 70/2014 vide F. No. 187/37/2014 (ITA I ) dated 13-11-2014 [ ( S. O. 2915 ( E) ] under the sub - section ( 1 ) and sub - section (2) of Section 120 of the Income Tax Act , 1961 and order numbers 31 and 32 of 2014-15 of Pr CCIT ( CCA ) , BHOPAL and in pursuance of the order of the Principal Commissioner of Income Tax (Central ) , Bhopal issued vide F. No. CIT/Central /BPL/ Jurisdiction/2014- 15/1394 dated 15-11-2014 and all other powers enabling him in this behalf , the Additional Commissioner of Income Tax ( Central ) , Indore hereby directs that the Deputy/Assistant Commissioners of Income Tax mentioned in Col.2 of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of Assessing Officer (s ) in respect of such cases or classes of cases or persons or classes of persons specified in the corresponding entries in Col. 4 of the said schedule and in respect of all incomes or classes of incomes thereof.

SCHEDULE

Jurisdiction

Headquarters

S. No.

(4)

Designation of the Income Tax Authorities (2)

(3)

(1)

Indore

1.

1. All cases assessed/assessable with erstwhile DCIT/ACIT (Central ) Indore .

Deputy /Assistant Commissioner of Income Tax ( Central ) -I , Indore.

2. All cases assigned u/s 127 of the Income Tax Act, 1961 .

Indore

All cases assigned u/s 127 of the Income Tax Act , 1961 .

2. Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax ( Central ) -II , Indore .

Indore

All cases assigned u/ s 127 of the Income Tax Act , 1961 .

3. Deputy /Assiatant Commissioner of Income Tax ( Central) -III , Indore .

Ujjain

All cases assigned u/ s 127 of the Income Tax Act , 1961 .

4. Deputy/Assiatant Commissioner of Income Tax ( Central ) Ujjain .

This notification shall come into force with effect from 15-11-2014 .

RAJIB JAIN , Addl . Commissioner of Income Tax ( Central ) Indore .

3797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

OFFICE OF THE JT . COMMISSIONER OF INCOME TAX , RANGE - CHHINDWARA

Phone /Fax : 07162-226027

NOTIFICATION

In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) and in pursuance of Notification No. S. O. 2752 (E ) of Central Board of Direct Taxes , New Delhi dated 22nd October 2014 and Directions of the Commmissioner of Income Tax - I vide order No. 01 /2014-15 dated 15-11-2014 and all powers enabling in this behalf, the Additional Commissioner of Income Tax/ Joint Commissioner of Income Tax , Range , Chhindwara , hereby :-

(a) Directs that the Deputy /Assistant Commissioners of Incone Tax/ Income Tax Officers specified in Column (2) of the Schedule - I , annexed hereto , having their Headquarters at the places specified in the corresponding entries in column (3 ) of the said schedule - I , shall exercise the powers and perform the functions in respect of such cases or classes of cases specified in the corresponding entries in column (6) of the said Schedule - I , of such persons or classes of persons being residents or not ordinarily residents in India as per Section 6 of the Income Tax Act , 1961 and as specified in the corresponding entries in column (5) of the said Schedule - I , in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule - I , in respect of all incomes or classes of income thereof;

(b) Directs that the Deputy/ Assistant Commissioners (s ) of Income Tax specified in colmun (2) of the Sehedule - II , annexed hereto , having their Headquarters at the places specified in the corresponding entries in column ( 3 ) of the said Schedule - II , shall exercise the powers and perform the functions in respect of any cases or classes of cases , of any persons or classes of persons in respect of all incomes or classes of income , in such territorial area specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule - II;

Explanation: -

For the purpose of this notification :-

(i) "Residing " means : -

(a) In the case of an individual , place of residence , unless otherwise provided in this notification ;

(b) In the case of an Hindu Undivided Family , place of residence of the Karta; and (c) in the case of a firm or an Association of persons of a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies the place where the head office is located.

(ii) in cases of companies whose names being with any of the numerical (hereinafter " numeric companies ' ) , the Additional Commissioners of Income Tax or Joint Commissioner of Income Tax who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words , shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies .

(iii) Muncipal Ward numbers of Chhindwara Municipal Corporation referred in Schedule - 1 , of this notification as per CMC Notification dated 10-7-2009 .

Note. The Income Tax authorities referred to in Column (2 ) of the Schedule annexed to this Notification shall not exercise powers and perform functions which have specifically been assigned through separate notification (s) to an Income Tax authority having designation other than those mentioned in Column (2) below .

3798

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

[ भाग 1 2. This notification shall come into force with effect from 15th day of November 2014 .

SCHEDULE - 1

S. No.

Territorial Area

Head Quarters

Desgnation of Income Tax Authority

(2)

(3)

(4) (1)

wara . Chhind-

1. Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle Chhindwara .

Entire territorial area under the jurisdiction of Addl./Jt . Commissioner of Income tax, Chhindwara , which includes of and Chhindwara , districts Seoni Balagahat .

Persons or classes ofpersons (5)

Cases or classes of cases (6)

( a) All cases of the persons , referred to in corresponding entries in column (5) ;

(a) Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item ( 4) , whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income/ loss of Rs . 15 Lacs .

(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item ( a) of column (5) .

(b) Persons other than companies deriving income from Sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column ( 4 ) ; whose last returned / last assessed income as on 1st April , 2014 exceeds income / loss of Rs . 10 lacs and above .

(c) Persons other than companies deriving income frombusiness or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the territorial area mentioned in column (4) , whose last returned/ last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income /loss of Rs . 10 lacs and above .

(d) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession 3799 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(2)

(3)

(5)

(6) (1)

(4)

and residing within the territorial area mentioned in column (4 ) , whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014 exceeds income/loss of Rs . 10 lacs and above .

Chhind- wara.

2. Income Tax Officer, Ward - 1 , Chhindwara.

( a) All cases of the persons , referred to in corresponding entries in column (5) ;

( b ) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item ( a) of column (5) .

(a) Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal place ofbusiness in the area mentioned in item (4) , whose last return / last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income /loss of Rs . 15 Lacs .

Entire territorial area of Amarwara Tehsil , Harrai Tehsil and of Chourai Tehsil ( including Chand) . Also a part Chhindwara City starting from Railway Track (connecting Parasia and Chhindwara) upto Municipal limits towards Nagpur Road and Parasia Road.

(b) Persons other than companies deriving income from Sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) ; whose last returned / last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income / loss of Rs . 10 lacs .

(c) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the territorial area mentioned in column (4) ; whose last returned/ last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceed income/ loss of Rs . 10 lacs .

(d) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in [ भाग 1 3800

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(6)

(4)

(3)

(1)

(5) column (4) , whose last returned/last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income/loss of Rs. 10 lacs ..

wara . Chhind- Entire territorial area

3. Income Tax Officer , Ward 2 , Chhindwara.

( a ) All cases of persons , referred to in corresponding entries in column (5) ;

(a) Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in Column (4) , whose last return/ last assessed income as on 1st April, 2014 does not exceeds income /loss of Rs . 15 Lacs .

(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item ( a) of column (5).

of Parasia Tehsil , Junnardeo Tehsil , Tamia Tehsil and Umreth Tehsil , Also a part of Chhindwara City starting from Railway Track ( connecting Parasia and Chhindwara) upto Municipal limits towards Seoni Road and Narsinghpur Raod.

( b) Persons other than companies deriving income from Sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) ; whose last returned / last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income / loss of Rs . 10 lacs .

(c) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4) ; whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014 does not exceed income / loss of Rs . 10 lacs .

(d) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column ( 4) , whose last returned/last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income/loss of Rs. 10 lacs .

3801 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(4)

(6)

(5)

(2)

(3)

(1)

Chhind- wara .

3 4. Income Tax Officer , Ward Chhindwara.

(a) All cases of the persons , referred to in corresponding entries in column (5) ;

(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5). Entire territorial area of Pandhurna Tehsil , Saunsar Tehsil , Bichua Tehsil and Mohkhed Tehsil . Also a part of Chhindwara Tehsil excepting area within Municipal limits of Chhindwara City.

(a) Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (4) , whose last return/ last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income/ loss of Rs . 15 Lacs .

(b) Persons other than companies deriving income from Sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) ; whose last returned / last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income / loss of Rs . 10 lacs.

(c) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4) ; whose last returned/ last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceed income/ loss of Rs . 10 lacs .

(d) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) , whose last returned/ last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income / loss of Rs . 10 lacs .

[ भाग 1 3802

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(6)

(5)

(2)

(4)

(3)

(1)

District of Balaghat

Balaghat

5. Income Tax Officer , Balaghat.

( a) All cases of the persons , referred to in corresponding entries in column (5) ;

(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).

(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item ( 4) , whose last return / last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income/loss of Rs . 15 Lacs .

(b) Persons other than companies deriving income from Sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); whose last returned / last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income / loss of Rs . 10 lacs .

(c) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4) ; whose last returned/ last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceed income/loss of Rs . 10 lacs .

(d) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) , whose last returned / last assessed income as on 1st April, 2014 does not exceeds income/ loss of Rs . 10 lacs .

3803

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

Seoni District of Seoni

6. Income Tax Officer, Seoni.

( a) All cases of the persons , referred to in corresponding entries in column (5) ;

(b) All cases of individuals being managing director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).

(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (4) , whose last return /last assessed income as on 1st April, 2014 does not exceeds income/ loss of Rs . 15 Lacs .

(b) Persons other than companies deriving income from Sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) ; whose last returned / last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income/ loss of Rs . 10 lacs .

(c) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4) ; whose last returned/last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceed income/loss of Rs . 10 lacs .

(d) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) , whose last returned / last assessed income as on 1st April , 2014 does not exceeds income/ loss of Rs . 10 lacs .

3804

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 दिसम्बर 2014

SCHEDULE - II

S. No.

Head Quarters

Designation of Income Tax Authority (2)

(3) (1)

Chhindwara , Madhya Pradesh ,

1. Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax , Circle - Chhindwara ,

Jurisdiction

(4)

All cases falling within the territorial jurisdiction of Additional Commissioner of Income Tax/ Joint Commissioner of income Tax , Range Chhindwara as per CIT - 1 , Jabalpur's Notification No. 01 /2014-15 dated 15-11-2014 in pursuance of Notification No. S.O. 2752 ( E ) of Central Board of Direct Taxes , New Delhi dated 22nd October , 2014 other than cases assigned to Deputy Commissioner/Assistant Commissioner of income tax mentioned in serial No. ( 1 ) of Schedule - I.

D. R. LATHORIA , Joint Commissioner of Income Tax , Rang- Chhindwara .

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE )

OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF INCOME TAX , RANGE - 2 'AAYAKAR BHAWAN' , HOSHANGABAD ROAD , BHOPAL ( M.P. )-462011

Bhopal , the 15th November 2014

In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , and in pursuanceursuance of Notification No. S. O. 2752 (E ) of Central Board of Direct Taxes , New Delhi Dated 22-10-2014 , Order Nos . 31 , 32 , & 33 of 2014-15 , dated 15-11-2014 of the Principal Chief Commissioner of Income Tax ( CCA ) , MP & CG . Bhopal and the Notification in F. No. CIT - 1 / BPL/Tech/ ( Jurisdiction )/ 2014-15 /982 , dated 15-11-2014 of the Principal Commissioner of Income Tax /Commissioner of Income - Tax, Bhopal - 1 and all other powers enabling in this behalf , the Joint Commissioner of Income Tax , Range- 2, Bhopal hereby, directs that the Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in col . (2) of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer ( s) , in respect of such cases of classes of cases as specified in column (6 ) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below.

2. This notification shall come into force with effect from 15th day of Noverber 2014.

SCHEDULE

Territorial Areas

Head Quarters

S. Designation of No. Income Tax Authority

(3)

(4)

(1) (2)

Pradesh . Bhopal Madhya

In the State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal.

Commissioner 1. Deputy/Asstistant of Income Tax- Circle- 2,Bhopal .

Cases or classes of cases Persons or classes of persons

(5)

(6)

(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial

( a) All cases of persons , referred to in corresponding entry in item ( a) of column (5) whose principal source 3805 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(3)

(1) (2)

(4)

(5)

(6)

area mentioned in item ( a) of column (4) ;

or of income is from salary and who are employees pensioners of BHEL Bhopal in whose case income returned as per latest return of income is above Rs . 10 lakhs .

(b) Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item ( a) of column (4) ;

(c) Persons being individuals referred to in item ( c) of column (6) .

(b ) All cases of companies mentioned in item (b) of column (5) whose names begin with the alphabet 'H ' or ' I' or ' J' or 'K ' or 'L' or 'M ' in whose cases income / loss as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs .

(c) All cases of individual being managing director or director or manager or secreatary in the companies referred to in item (b) or column (6) above .

(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4) ;

(b) District of Bhopal (i) Following Municipal wards of Bhopal Municipal Corporation , Bhopal-Ward Nos . 42 to 52 except Ward No. 44 .

(d) All cases of persons referred to in corresponding entry in item ( d) and ( e) of column (5) other than those whose principal source of income is from " Salary " in whose case income returned as per latest teturn of income is above Rs . 10 lakhs .

(ii) Kolar Municipality Bhopal.

(e) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the territorial area mentioned in item ( b) of column(4) ;

3806

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(4)

(3)

(1)

(2 )

(c) Mandideep Industrial area of Raisen District .;

Bhopal Madhya Pradesh .

2. Income Tax- officer-2( 1) Bhopal.

In the State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal.

(b) District of Bhopal (i) Following MunicipalWards of Bhopal Municipal Corporation , Bhopal - Ward Nos . 42 & 43 (5)

(6)

( f) Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item ( c) of column (4) ;

( e) All cases of persons referred to in corresponding entries in item ( f) of column (5) whose names begin with the alphabet ' N' to 'Z ' in whose cases income / loss as per latest return of Income is above Rs . 15 lakhs .

(g) Persons being invididuals referred to in item (f) of column (6) .

( f) All cases of individuals being director or director or managing manager or secreatary in the companies referred to in item ( e) of column (6) above .

( a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'H ' in whose cases income/ loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .

( a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item ( a) of column (4) .

(b) Persons being individuals referred to in item (b ) of column (6) .

(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above .

(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);

(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item ( c) and ( d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary in whose case income/ loss as per latest return of income is upto Rs . 10 lakhs .

(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the terriorial area mentioned in item (b) of column(4);

3807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(4) (2)

(3)

(1)

(c) Mandideep Industrial area of Raisen District;

Bhopal Madhya Pradesh

3. Income Tax- officer-2(2) , Bhopal.

In the State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal.

(b)Kolar Municipality Bhopal .

(c) District of Bhopal Remaining part ( i.e. other than area of Bhopal Municipal Corporation and K 0 1 a r Municipality ) of Huzur Tehsil of District Bhopal and not specifically covered in the jurisdiction of Principal Commissioner of Income Tax 1/2 , Bhopal .

(5)

(6)

(e) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4) .

(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in item ( e) of column (5) whose names begin with the alphabet 'N ' to 'Z' and in whose cases income/ loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .

( f) Persons being individuals referred to in item (e) or column (6).

(e) All cases of individuals being managing director or director or manager or secreatary in the companies referred to in item (d) of column (6) above .

( a) All cases of companies mentioned in item ( a) of column (5) whose names begin with the alphabets ' I' or 'J' in whose cases income/ loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .

(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4).

(b) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6) .

(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above .

(c) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) & (c) of column (4) .

( c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/ loss as per latest return of income is upto Rs 10 lakhs .

3808

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

(2)

(3)

(4) (1)

Bhopal Madhya Pradesh.

4. Income Tax- officer-2 (3 ), Bhopal.

In the State of Madhya Pradesh ( a) District of Bhopal .

(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation , Bhopal - Ward Nos . 45 to 48 .

Bhopal Madhya Pradesh.

5. Income Tax- officer-2(4) . Bhopal.

In the State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal.

(6)

(5)

of ( a) All cases companies mentioned in item ( a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'K' or 'L' and in whose cases income/ loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .

( a) Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) .

(b) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6).

(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above .

(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);

(b) All cases of persons referred to in corresponding entry in item ( c) and ( d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/ loss as per latest return of income is upto Rs . 10 lakhs .

(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the terriorial area mentioned in item (b) of column(4) .

(a) Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) .

( a) All cases of companies mentioned in item ( a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'M' and in whose cases income/ loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .

(b) Persons being individuals referred to in items (b) of column (6).

(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above .

3809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(5)

(6) (3)

(4)

(2)

(1)

(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);

(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation , Bhopal - Ward Nos . 49 to 52 .

(b ) all cases of persons referred to in corresponding entry in item ( c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income /loss as per latest return of income is upto Rs . 10 lakhs .

(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place ofbusiness or profession is within the terriorial area mentioned in item (b) of column(4).

Bhopal Madhya Pradesh.

6. Income Tax- officer- 2(5) , Bhopal.

In the State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal.

(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item ( a) of column (4) ;

(a ) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column ( 5) whose principal source of income is from salary and who are employees pensioners of BHEL Bhopal and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs . 10 lakhs . or Explanation: -

For the purposes of this notification ,-

(i) "Residing " means ,-

(a) in the case of an individual , place of residence , unless otherwise provided in this Notification ;

in the case of an Hindu undivided family , place of residence of the Karta; and

in the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial Juridical persons other than companies the place where the head office is located.

(ii) In cases ofof companies whose names begin with any of the numericals (hereinafter " numericeric companies ' ) , the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words , shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies .

(iii) If a person is a director of managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AO's the AO having jurisdiction over the director or managing directors of the company will have jurisdiction over such persons .

(iv) The AO holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area or residence and where such partner ( s ) is / are or was /were partner/partners in more than one firm , the AO who appears first in this notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners .

(v) The word " Persons " shall have the same meaning as assigned to it in sub - section ( 31 ) of Section - 2 of Income- Tax Act , 1961 .

(vi) The reference to the Municipal Ward Nos . means Municipal Wards of Municipal Corporation , Bhopal as per Notification No. 02/2013 .

B.K. GUPTA, Joint Commissioner of Income- Tax , Range - 2 , Bhopal .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 December 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-12-05.49.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-12-05.49.Ordinary.