मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 51 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2014-अग्रहायण 28, शक 1936
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क)
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2014
क्र. ई - 1-367-2014-5- एक.- श्री अजीत कुमार, भा.प्र.से. (2002 ) , मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक अतिरिक्त परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2014
क्र. ई - 5-850 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री बी. एम . शर्मा , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2014 से 2 जनवरी 2015 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम . शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.
3918
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 दिसम्बर 2014
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2014
क्र. ई - 5-789 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री शिवानंद दुबे, आयएएस. , कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना को दिनांक 8 से 12 दिसम्बर 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री शिवानंद दुबे की अवकाश अवधि में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे अपर आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री शिवानंद दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर चंबल संभाग , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री शिवानंद दुबे द्वारा कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव , कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री शिवानंद दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवानंद दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-890 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , रायसेन को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2014 एवं 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते पंचायत चुनाव कार्य बाधित न हो.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-805 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल , आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 8 से 18 दिसम्बर 2014 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2014
क्र. ई - 5-632 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अनुपम राजन , आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यि, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम/राज्य वस्त्र निगम मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2014 तक की अवधि एक्स- इंडिया के रूप में ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम/राज्य वस्त्र निगम मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-649- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी , आयएएस . , आयुक्त- सह - संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 8 से 19 दिसम्बर 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 दिसम्बर 2014 एवं 20, 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
3919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
भाग 1 ]
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को आयुक्त- सह - संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2014
क्र. ई - 5-475 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री रजनीश वैश्य , आयएएस. , विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग ( अति.प्र. ) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट क.लि. ( एनबीपीसीएल ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 19 नवम्बर , 2014 द्वारा दिनांक 22 से 29 नवम्बर 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 30 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है , एतद्वारा निरस्त जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक ".
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2014
क्र. एफ 11-90-2014-सूअप्र एक-9. - राज्य शासन, एतद्वारा माननीय श्री के. डी. खान, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 12 से 19 दिसम्बर 2014 तक, आठ दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनाक 21 दिसम्बर 2014 तक एल.टी.सी. की स्वीकृति की अनुमति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्याम बाई धुर्वे, अवर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2014
क्र. एफ 1 (ए) 147-1990- ब-2 दो. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 16 से 23 दिसम्बर 2014 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2014- 17 में अकेले भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत मंगलौर (कर्नाटका) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री सुधीर कुमार शाही भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री संजय तिवारी , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( मुख्यालय ) एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री सुधार कुमार शाही , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) श्री सुधीर कुमार शाही भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधार कुमार शाही, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 (ए) 253-88- ब- 2-दो. डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख , ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2014 तक तीन दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 20 , 21 एवं 25 दिसम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत केवल स्वयं को चंडीगढ़ की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
3920
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री पी. के. माथुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय भोपाल, द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर डा. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5 ) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे , द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 10 दिसम्बर 2014
क्र. एफ 1 ( ए) 02-2012- ब-2- दो. श्री आबिद खान , भापुसे, (2010 ) , पुलिस अधीक्षक, पश्चिम , जिला इन्दौर को दिनांक 13 से 27 दिसम्बर 14 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश , 28 दिसम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2) श्री आबिद खान, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी , रापुसे, पुलिस अधीक्षक, पूर्व, जिला इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आबिद खान , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, पश्चिम, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आबिद खान, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री आबिद खान, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आबिद खान , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2014
क्र. 2306-1202-14- पचास- 2.-किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :-
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(3) (1)
1.
श्योपुर श्योपुर
सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(4)
1 . श्रीमती कविता आचार्य
सदस्य
सदस्य 2. श्री रामप्रसाद पारेता 3921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
भाग 1 ]
No. 2306-1202 - L- 2-14.- In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act , 2000 , the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column ( 4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely : -
SCHEDULE
S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
Name of the Honorary Social Workers
Jurisdiction
(Revenue District)
(2)
(3) (1)
1.
Sheopur
Sheopur
(4)
-Member 1. Smt . Kavita Aacharya
-Member 2. Shri Ramprasad Pareta
क्र. 2306-1202- पचास-2-14.-किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा ( क ) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये गठन करती है, और कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :-
अनुसूची सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
जिले का नाम
अ.क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला
(3) (1)
(2)
1.
श्योपुर श्योपुर
(4)
अध्यक्ष 1 . श्रीमती संगीता अग्रवाल
सदस्य 2. श्री हिरदेश सिंह गुर्जर
सदस्य 3 . श्री दीपक दंडोतिया
सदस्य 4. श्रीमती अनुपमा सिसौदिया
सदस्य 5. सुश्री शिखा माहौर
No. 2306-1202 - L- 2-14. In exercise of the power conferred by sub - section ( 1) and ( 2) of the Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000 , the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2 ) of the Schedule below , for the District as specified in the column (3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such Committees under the said Act , namely :-
SCHEDULE S.No.
Name of the Honorary Social Workers
Jurisdiction
(Revenue District)
Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter
(3) (1)
(2)
1.
Sheopur Sheopur
(4)
-Chair Person 1. Smt . Sangita Agrawal
-Member 2. Shri Hirdesh Singh Gurjar
-Member 3. Shri Deepak Dandotia
4. Smt . Anupma Sisaudiya -Member 5. Ms. Shikha Mahaur -Member 3922
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
क्र. 8-1648 - पचास- 2-14.- किशोर न्याय ( बालकों की देख-रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् : -
अनुसूची सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
जिले का नाम
अ.क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और
उसका मुख्यालय
(3) (2)
(1)
उमरिया
उमरिया 1.
(4)
सदस्य 1. श्रीमती गीता विश्वकर्मा
सदस्य 2. श्री अरूण कुमार त्रिपाठी
No. 2308-1648 - L - 2-14 . In exercise of the power conferred by sub - section ( 1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act, 2000 , the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely : -
SCHEDULE
Name of the Honorary Social Workers
(4)
Jurisdiction
(Revenue District)
(3)
S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
(1)
Umaria 1.
Umaria
-Member 1. Smt . Geeta Vishwakarma
-Member 2. Shri Arun Kumar Tripathi
क्र. 2308-1648 - पचास- 2-14.- किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा ( क ) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के) कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये गठन करती है, और कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात्: -
अनुसूची सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
जिले का नाम
अ.क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला
(3) (1)
(2)
उमरिया उमरिया
1.
(4)
1. श्रीमती शशि शुक्ला गौतम अध्यक्ष 2. श्री संतोष कुमार द्विवेदी सदस्य 3. श्री मान सिंह सदस्य 4. श्रीमती ज्योति सिंह सदस्य 5. श्री राहुल सिंह बघेल सदस्य भाग 1 ]
3923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
No. 2308-1648 - L- 2-14.- In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of the Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act , 2000 , the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2 ) of the Schedule below , for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such Committees under the said Act , namely : -
SCHEDULE
S.No.
Name of the Honorary Social Workers
Jurisdiction
(Revenue District)
Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter
(2)
(3) (1)
Umaria 1.
Umaria
(4)
-Chair Person 1. Smt . Shashi Shukla Gautam
-Member 2. Shri Santosh Kumar Dwivedi
-Member 3 . Shri Maan Singh
-Member 4. Smt.Jyoti Singh
-Member 5 . Shri Rahul Singh Baghel
क्र. 2310-1148 - पचास-2-14.-किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा ( क ) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये गठन करती है, और कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् : -
अनुसूची सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
जिले का नाम
अ.क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला
(3) (2)
(1)
1.
जबलपुर जबलपुर
(4)
अध्यक्ष 1. डॉ. के. थियोफिलिम
सदस्य 2. श्रीमती शकुंतला पोद्दार
No. 2310-1148 - L- 2-14 . In exercise of the power conferred by sub - section ( 1) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000 , the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2 ) of the Schedule below , for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purpose of exercising the powers and discharging the duties conferred on such Committees under the said Act , namely :-
SCHEDULE
Name of the Honorary Social Workers
Jurisdiction
(Revenue District)
S.No. Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter
(3) (2)
(1)
1.
Jabalpur Jabalpur
(4)
-Chair Person 1. Dr. K. Theophilis
-Member 2. Smt . Shakuntla Poddar 3924
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 दिसम्बर 2014
क्र. 2-1201 - पचास- 2-14.- किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :-
अनुसूची सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
जिले का नाम
अ.क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(3) (2)
(1)
देवास 1.
देवास
(4)
सदस्य 1 . श्रीमती मनीषा बाफना
2. श्रीमती सीमा यादव
सदस्य No. 2312-1201 - L - 2-14 . In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 , the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below , for the District as specified in column. (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
Name of the Honorary Social Workers
Jurisdiction
(Revenue District)
(3)
(2)
(1)
Dewas 1
Dewas
(4)
-Member 1 . Smt . Manisha Bafna
-Member 2. Smt . Seema Yadav
क्र. 2312-1201-14- पचास- 2.- कशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा ( क ) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये गठन करती है, और कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् : -
अनुसूची सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
जिले का नाम
अ.क्र. बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला
(2)
(1)
(3)
देवास देवास
1.
(4)
अध्यक्ष 1. श्रीमती ऋतु व्यास
सदस्य 2. श्रीमती वाहिदा रफीक
सदस्य 3. श्रीमती मीना पटवर्धन
सदस्य 4. श्रीमती कृष्णा पंवार
5. श्रीमती वैशाली अग्रवाल
सदस्य भाग 1 ]
3925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
No. 2312-1201 - L - 2-14 . In exercise of the power conferred by sub- section ( 1 ) and ( 2) of the Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000 , the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below , for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4 ) respectively thereof for the purpose of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act , namely : -
SCHEDULE
S.No.
Name of the Honorary Social Workers
Jurisdiction
(Revenue District)
Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter
(2)
(3) (1)
Dewas 1.
Dewas
(4)
-Chair Person 1. Smt. Ritu Vyas
-Member 2. Smt .Wahida Rafiq
-Member 3. Smt . Meena Patwardhan
-Member 4. Smt . Krishna Pawar
-Member 5. Smt . Vaishali Agrawal
क्र. 2314-1146 - पचास-2-14.-किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण) अधिनियम , 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके ( अनुसूची के) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् : -
अनुसूची सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
जिले का नाम
अ. क्र.
(3) किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2)
(1)
खरगोन 1.
खरगोन
(4)
1 . श्रीमती वर्षा दसौधी
सदस्य
सदस्य 2. श्री हरीश भावसार
No. 2314-1146- L - 2-14 . In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000, the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below , for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act , namely : --
SCHEDULE
S.No.
Name of the Honorary Social Workers
(4)
Jurisdiction
(Revenue District)
(3)
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
(1)
1.
Khargon Khargon
1 . Smt .Varsha Dasaudhi
-Member
-Member 2. Shri Harish Bhawasar 3926
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 दिसम्बर 2014
क्र. 2314-1146-14- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा ( क ) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये गठन करती है, और कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :-
अनुसूची सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
जिले का नाम
अ.क्र.
बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला
(3) (1)
(2)
खरगोन खरगोन
1 .
(4)
अध्यक्ष 1 . श्रीमती अक्षता जोशी
सदस्य 2. श्रीमती वर्षा परसाई
सदस्य 3. श्रीमती सीमा जोशी
सदस्य 4. श्रीमती प्रीति जैन
सदस्य 5. श्रीमती सुषमा परसाई
No. 2314-1146-14 - L - 2.- In exercise of the power conferred by sub- section ( 1 ) and (2 ) of the Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act 2000 the State Government hereby constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purpose of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committees under the said Act, namely :-
SCHEDULE
S.No.
Name of the Honorary Social Workers
Jurisdiction
(Revenue District)
Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter
(3) (2)
(1)
1
Khargon Khargon
(4)
-Chair Person 1. Smt . Akshata Joshi
-Member 2. Smt . Varsha Parsai
-Member 3. Smt . Seema Joshi
-Member 4. Smt . Preeti Jain
-Member 5. Smt . Sushma Parsai
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उईके , अपर सचिव.
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 नवम्बर 2014
क्र. एफ- 28-129-2000-ए- सोलह. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम , 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 9, 11 , 12, 13 तथा 20 के उपबंधों के प्रवर्तन को कैलेण्डर 3927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
भाग 1 ]
वर्ष 2014 के लिए नीचे दिये गए उपाबंध के कालम ( 3 ) में उल्लिखित त्यौहारों तथा विशेष अवसरों पर, उसके कालम ( 4 ) में वर्णित अवधि और कालम ( 5 ) विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए, छूट प्रदान करती है:-
उपाबंध
क. अधिनियम के अधीन प्रभावित समस्त स्थानीय क्षेत्र
स्थानीय क्षेत्र
अवधि/तिथियां
माह
क्रमांक सार्वजनिक त्यौहार विशेष अवसर
(3)
(4) (2)
(1)
1 मकर संक्रांति
(5)
1 दिन ( 14 जनवरी )
जनवरी, 2014
2 ईद मिलाद- उन-नबी
अधिनियम की अधिकारिता के अधीन स्थानीय क्षेत्र.
-तदैव-
1 दिन ( 14 जनवरी )
3 गणतंत्र दिवस
-तदैव-
1 दिन ( 26 जनवरी )
4 बसन्त पंचमी
-तदैव-
1 दिन ( 4 फरवरी )
फरवरी , 2014
5 महाशिवरात्रि
-तदैव-
1 दिन ( 27 फरवरी )
6 होली
मार्च, 2014
3 दिन- होली पूर्णिमा के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व तथा 1 दिन पश्चात्
(15-17 मार्च) .
7 रंग पंचमी
-तदैव-
-तदैव-
1 दिन ( 21 मार्च)
8
- तदैव-
1 दिन (31 मार्च)
गुड़ी पड़वा
-तदैव-
1 दिन (8 अप्रैल)
9 राम नवमी
अप्रैल, 2014
-तदैव-
1 दिन ( 13 अप्रैल )
10 महावीर जयंती
11 हरियाली अमावस्या
-तदैव-
1 दिन (26 जुलाई )
जुलाई, 2014
12 ईदुल -फितर
4 दिन- ईदुल-फितर के दिन तथा उसके तीन दिन पूर्व ( 26-29 जुलाई ) 13 रक्षा बन्धन
अगस्त, 2014
3 दिन- रक्षा बंधन के दिन तथा एक दिन पूर्व तथा एक दिन पश्चात् ( 9-11 अगस्त) .
14 स्वतंत्रता दिवस
-तदैव-
-तदैव-
-तदैव-
1 दिन ( 15 अगस्त)
15 जनमाष्टमी
- तदैव-
1 दिन ( 18 अगस्त)
16 पोला अमावस
2 दिन- पोला के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (24-25 अगस्त) .
17
2 दिन- गणेश स्थापना के दिन तथा एक दिन
गणेश चतुर्थी
पूर्व ( 28-29 अगस्त) .
सभी स्थानीय क्षेत्र जहां उक्त अधिनियम लागू है.
-तदैव- 3928
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 दिसम्बर 2014
(4) (2)
(3)
(1)
डोल ग्यारस
18
(5)
1 दिन ( 5 सितम्बर )
सितम्बर, 2014
19 अनन्त चतुर्दशी
3 दिन - गणेश विसर्जन के दिन तथा एक दिन पूर्व तथा 1 दिन पश्चात् ( 7-9 सितम्बर ) .
20 सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 2 दिन- सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व ( 22-23 सितम्बर ) .
21 गांधी जयंती
1 दिन ( अक्टूबर) .
अक्टूबर, 2014
22 महाअष्टमी / दशहरा
3 दिन - महाअष्टमी के एक दिन पूर्व से दशहरा तक ( 1-3 अक्टूबर ) .
23 ईदुज्जुहा
2 दिन ईदुज्जुहा के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (4-5अक्टूबर) .
24 दीपावली
मोहर्रम
25
नवम्बर, 2014
2 दिन - मोहर्रम के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (3 से 4 नवम्बर) .
26
सभी स्थानीय क्षेत्र जहां उक्त अधिनियम लागू है .
- तदैव-
-तदैव-
-तदैव-
-तदैव-
-तदैव-
- तदैव-
7 दिन - लक्ष्मी पूजन के दिन तथा चार दिन पूर्व तथा दो दिन पश्चात् ( 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर ) .
-तदैव-
-तदैव-
1 दिन ( 6 नवम्बर)
गुरूनानक जयंती
27 क्रिसमस
दिसम्बर , 2014
2 दिन - क्रिसमस के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (24-25 दिसम्बर ) .
-तदैव-
ख. अधिनियम के अधीन प्रभावित विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र
सार्वजनिक त्यौहार विशेष अवसर
स्थानीय क्षेत्र
अवधि/तिथियां
(2)
(3) क्रमांक (1)
1
1 दिन अहिल्या उत्सव
1 दिन 2
घट स्थापना
3 ग्वालियर मेला
(4)
इन्दौर का स्थानीय क्षेत्र
इन्दौर का स्थानीय क्षेत्र
ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र
मेला की अवधि के लिए
4
1 दिन तानसेन समारोह
चकरी मेला
1 दिन 5
1 दिन महारानी लक्ष्मीबाई समारोह
6
ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र
ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र
ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र 3929
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 दिसम्बर 2014
भाग 1 ]
(1)
(2) 7
(4)
(3)
मेला की अवधि के लिए
मुरैना पशु मेला 8
मुरैना का स्थानीय क्षेत्र
कटनी एवं सिहोरा का स्थानीय क्षेत्र मेला की अवधि के लिए
दशहरा मेला
सागर का स्थानीय क्षेत्र मेला की अवधि के लिए
9 झूला मेला
10 देवउठनी ग्यारस 11 गोटमार मेला
12
सागर का स्थानीय क्षेत्र 1 दिन
1 दिन
पार्दुना का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
कार्तिक मेला
13 शबेबारात
14 सोमवती अमावस्या 15 त्रिवेणी मेला
उज्जैन एवं मुलताई का मेला क्षेत्र
उज्जैन का स्थानीय क्षेत्र 1 दिन
उज्जैन का स्थानीय क्षेत्र 1 दिन
उज्जैन एवं रतलाम का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
16 बासी दशहरा
17
1 दिन
उज्जैन एवं रीवा का स्थानीय क्षेत्र
देवास का स्थानीय क्षेत्र प्रदर्शनी की अवधि के लिए
कृषि प्रदर्शनी
देवास व मंदसौर का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
18 आषाढ़ पूर्णिमा
मंदसौर का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
19 पशुपतिनाथ मेला
बालाजी मेला
20
मेले की अवधि के लिए
21
बुरहानपुर का स्थानीय क्षेत्र
धार का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
कमला पूर्णिमा मेला 22 कमाल मौलाना उर्स
धार का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
23 भोज मेला उत्सव
धार का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
मेले की अवधि के लिए
24 कालिका माता मेला 25 नवग्रह मेला
धार व बड़नगर का स्थानीय क्षेत्र
खरगौन का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
26 राग सप्ताह मेला
खण्डवा का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
मेले की अवधि के लिए
27 शीतला सप्तमी मेला
पीरान पीर मेला
झाबुआ का स्थानीय क्षेत्र
सनावद का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
28 3930
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
(4)
(3)
(2)
(1)
29
मेले की अवधि के लिए
महिदपुर का स्थानीय क्षेत्र गंगावाड़ी का मेला
क्वारनवरात्रि मेला
रतलाम नगर के लिए 30
मेले की अवधि के लिए
कंस वध उत्सव
31
मेले की अवधि के लिए
शाजापुर नगर के लिए
होशंगाबाद शहर का मेला क्षेत्र 32 नर्मदा जयंती
मेले की अवधि के लिए
खण्डवा नगर का स्थानीय क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए
33 नवचंड़ी धाम मेला
34 तीज का मेला
मेले की अवधि के लिए
कटनी एवं सिहोरा का स्थानीय क्षेत्र
भोपाल का स्थानीय क्षेत्र 35 देवी प्रतिमा विसर्जन
1 दिन
द्वितीय- परिशिष्ट
1. कोई भी स्थापना रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक खुली नहीं रहेगी .
2. यदि किसी कर्मचारी का उक्त अधिनियम की धारा 11 , 16 या 21 में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कार्य करना पड़ता है , तो उसे अतिकालिक अवधि के लिए अधिनियम की धारा 55 के अनुसार वेतन देय होगा.
3. यदि प्रथम परिशिष्ट में उल्लिखित त्योहार या विशेष अवसरों की अवधि में कार्य करने के कारण कोई नियोजित व्यक्ति, साप्ताहिक अवकाश के लाभ से वंचित होता है , तो उसे विशेष त्यौहार/अवसर की अवधि की समाप्ति के 10 दिन की अवधि में उसे उतने दिन का अवकाश दिया जायेगा, जितने साप्ताहिक अवकाश के दिनों से वह वंचित रहा हो.
No. F 28-129-2000 - A - XVI . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act , 1958 (No. 25 of 1958 ) , the State Government , hereby , exempts for the enforcement on festival and special occasions mentioned in column (3 ) and the respective duration mentioned in column (4 ) and the Specified areas mentioned in column (5 ) of the Annexure given below for the calendar year 2014 under section 9 , 11 , 12, 13 and 20 of the said Act , namely : ---
ANNEXURE
A. Areas effected under the Act for all local areas .
Duration/dates
Local Area Month
No. Public Festival Special Occasions
(5) (3)
(4)
(2)
(1)
1 Makar Sankranti
1 day ( 14 January)
January , 2014
All the local areas under the jurisdiction of the Act
-do- 2 Id-Milad -un -Nabi
1 day ( 14 January)
-do- 3 Republic Day
1 day (26 January)
4 Basant Panchami
1 day ( 4 February)
February , 2014
-do- -do- 5 Maha Shivratri
1 day ( 27 February)
3931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
भाग 1 ]
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
6 Holi
March, 2014
All the local areas under the jurisdiction of the Act
3 days - on holi poornima, the preceding and secceeding days (15-17 March) (27 February )
--do- 7 Rang Panchmi
1 day (21 March)
-do- 8 Gudi podava
1 day (31 March )
-do- 9 Ram Navami
1day (8 April )
April , 2014
-do- 10 Mahaveer Jayanti
1 day ( 13 April )
-do-
1 day (26 July )
11 Hariyali Amavasya
July, 2014
-do- 12 Id-Ul- Fitr
4 days - on the day of Id - Ul- Fitr and the and three preceding days (26-29 July) .
-do- 13 Raksha Bandhan
August, 2014
3 days - on the day of Raksha Bandhan , the preceding and the secceeding days ( 9-11 August) .
-do- 14 Independence day 1 day ( 15 August)
-do- 15 Janmashtami
1 day ( 18 August)
-do- 16 Pola Amavas
2 days - on the day of Pola Amavas , and the preceding days (24-25 August) .
--do- 17 Ganesh Chaturthi
2 days - on the day Ganesh Sthapana and the preceding days (28-29 August) .
-do- 18 Dol Gyaras
1 day (5 September)
September , 2014
-do- 19 Anand Chaturdashi 3 days - on the day of Ganesh Visarjan , the preceding and secceeding days (7-9 September)
-do- 20 Sarva Pittra Moksha Amavasya
2 days - on the day of Sarva Pittra Moksha Amavasya , and the preceding day ( 22-23 September) .
-do-
1 day (2 October )
21 Gandhi Jayanti
October, 2014
-do- 22 Mahashtami/ Dashahara
3 days - from the day preceding to and Mahashtami up to Dashahara ( 1-3 October) .
-do- 23 Id-uj -juha
Two days - on the day of Id - uj-juha and the preceding day (4-5 October) .
-do- 24 Deepawali
7 days - on the day of Laxmi poojan , 4 preceding day and 2 secceeding day ( 19-25 October).
-do- Moharram
November , 2014 25
Two days - on the day of Moharram and preceding day (3-4 November) .
-do- 26 Gurunanak Jayanti 1 day ( 6 November )
-do- 27 Christmas
December , 2014
2 days - on the day of Christmas and preceding day ( 24-27 December) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
3932
B. Special local areas effected under the Act .
Local Area
Duration/dates
No. Public Festival Special Occasions
(2)
(1)
1 Ahilya Utsav
2 Ghat Sthapna
(4)
(3)
Indore Local Area
1 day
Indore Local Area
1 day
Gwalior Local Area
for the Mela duration
3 Gwalior Mela
4 Tansen Smaroh
5
Chakri Mela
Maharani Laxmibai Samaroh 6
7 Morena Pashu Mela
Gwalior Local Area
1day
Gwalior Local Area
1 day
Gwalior Local Area 1 day
for the Mela duration
Morena Local Area
Katni and Sehora Local Area for the Mela duration
8 Dashera Mela
for the Mela duration
9 Jhoola Mela
10 Dev Uthni Gyara
11
Got Mar Mela
12
Sagar Local Area
Sagar Local Area
1 day
Pandurna Local Area 1 day
for the Mela duration
Kartik Mela
Shabe Barat
13
14 Somvati Amavasya
15 Triveni Mela
Basi Dussahara
16
Ujjain and Mulatai Local Area
Ujjain Local Area
1 day
Ujjain Local Area
1 day
for the Mela duration
Ujjain and Ratlam Local Area
Ujjain and Rewa Local Area 1 day
Dewas Local Area
for the Mela duration
Krushi Pradarshni
17
Dewas and Mandsour Local Area for the Mela duration
Aashad Purnima
18
Mandsour Local Area for the Mela duration
19 Pashupatinath Mela
for the Mela duration
20 Balaji Mela
Kamla Poonima Mela 21
Burhanpur Local Area
Dhar Local Area
for the Mela duration
22
Dhar Local Area
for the Mela duration
Kamal Maulana Urs
Dhar Local Area
for the Mela duration
23 Bhoj Mela Utsav
for the Mela duration
Kalika Mata Mela
24
Dhar and Badnagar Local Area for the Mela duration
25 Navgraha Mela
Khargone Local Area 3933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
भाग 1 ]
(2)
(4)
(3)
(1)
Khandwa Local Area 26
for the Mela duration
Rag Saptah Mela
27
for the Mela duration
Jhabua Local Area Sheetla Saptami Mela
Sanawad Local Area 28
for the Mela duration
Peeran peer Mela
29
for the Mela duration
Mahidpur Local Area Gangawadi Ka Mela
Ratlam Town Area 30
for the Mela duration
Kwar Navratri Mela
31
for the Mela duration
Kans Vadh Utsav
Shajapur Town Area 32
for the Mela duration
Mela Area of Hoshangabad Town Narmada Jayanti
Khandwa Town Local Area 33
for the Mela duration
Navchadi Dham Mela
for the Mela duration
Katni and Sehora Local Area 34 Teej Ka Mela
35
Bhopal Local Area .
Devi Pratima Visarjan
1 day
Note.-
(1 ) No establishment will remain open during 12.00 PM to 06.00 AM.
(2) If any employee has to work more than the limit specified in section 11 , 16 or 21 of the above , Act , he/she will be paid wages for overtime as section 55 of the Act .
(3) If any employee person is deprived of the weekly holiday due to the work during the festival / special occasion mentioned in annexure- I , he/ she will be given same number of holidays unavailed by him/ her within a duration of 10 days duration of completion of that particular festival /special occasion .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वा. ) , जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
टीकमगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2014
क्रमांक- स्था. निर्वा. - मण्डी-2014-1081.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति पलेरा 284 , जिला टीकमगढ़ के व्यापारी सदस्य एवं तुलैया तथा हम्माल सदस्य के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार व्यापारी सदस्य एवं तुलैया तथा हम्माल सदस्य (प्रतिनिधि) निर्वाचित घोषित किये गये है :---
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(3)
पता (4)
निर्वाचित सदस्य का नाम (2)
क्रमांक (1)
वार्ड क्र. 2 पलेरा 1
व्यापारी सदस्य
श्री हरिओम गुप्ता
2
ग्राम व पोस्ट पुरैनिया तहसील पलेरा
तुलैया तथा हम्माल सदस्य
श्री पूरन लाल ढीमर
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वा. ) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
3934
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शुद्धिपत्र
दतिया, दिनांक 5 नवम्बर 2014
प्र. क्र. 4- अ-82-2013-14 .- शुद्धिपत्र खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम दुर्गापुर तहसील व जिला दतिया की निजी भूमि का अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में 13-12-2013 को एवं समाचार- पत्र स्वदेश ग्वालियर में दिनांक 13-12-2013 को ( जी. नं. 22813/13 ) एवं उदयदेश में दिनांक 8-12-2013 को (जी. नं. 22813/13 ) को हुआ था. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे : -
सं. क्र.
प्रकाशन जिसमें हुआ
(2)
(1)
1
म. प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 13-12-2013 2
स्वदेश ग्वालियर दिनांक 13-12-2013 3
दतिया प्रकाश दिनांक में 8-12-2013 उक्त अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकवा 2.59 है. के स्थान पर 3.76 है . होगा.
अनुसूची
सही संशोधित प्रविष्ठी पूर्व प्रकाशित प्रविष्ठी
(4)
(3)
3.76 है.
2.59 है.
3.76 है.
2.59 है.
3.76 है.
2.59 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 8 दिसम्बर 2014
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ... 10 पत्र क्र. 527 - भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
अर्जनीय रकवा
ग्राम
तहसील
जिला
(हेक्टर में ) लगभग
(4) (1) (2)
(3)
मगराज
1.202. अमरपाटन
सतना
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
अमझर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
विभाग, संभाग सतना (म. प्र. ).
3935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10 पत्र क्र. 529- भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग
(4) (2)
(3)
(1)
0.630
दतौर
रामनगर
सतना
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग सतना, जिला सतना (म. प्र. ).
अधियारी सागर बांध योजना की इटमा मझियार माइनर नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10 पत्र क्र. 530- भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(4) 1.790 रामनगर
(3) नादो
(1) सतना
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग सतना, जिला सतना ( म. प्र. ) .
अधियारी सागर बांध योजना कीकुदरी माइनर नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.14 पत्र क्र. 531- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
(2)
अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग (4) 2.079 (1) सतना रामनगर
(3) सुलखमा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , संभाग सतना (म. प्र. ) .
अधियारी सागर बांध योजना की सुलखमा माइनर नहर निर्माण हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
3936
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.14 पत्र क्र. 532- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग
(4) (1) (2)
(3) मन्नी
0.200 रामनगर
सतना
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग सतना , जिला सतना (म. प्र. ) .
अधियारी सागर बांध योजना की सुलखमा माइनर नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 10 दिसम्बर 2014
क्र. 575- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
0.048 मनगवां रौरा-502
रीवा
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , रीवा.
रीवा जिले के बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग के कि. मी. 8/6 में कंदैला नाले पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण.
3937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
भाग 1 ]
क्र. 576- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
त्योंथर सोनौरी
0.639 ( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , रीवा.
रीवा जिले के सोनौरी बडोखर मार्ग गोरमा नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण.
क्र. 577- भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमिका वर्णन
जिला
लगभग क्षेत्रफल तहसील
ग्राम
(हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
गेरुआरी
0.036 रीवा नईगढ़ी
भूषण सिंह
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
धारा 12 की धारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , रीवा.
रीवा जिले के उमरिया गंगेव मार्ग के. कि. मी. 2/2 में लहुरिया नाले पर पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण.
3938
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
क्र. 578 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.250 रीवा
बहरैचा
त्योंथर
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रीवा जिले के सोनौरी बडोखर मार्ग गोरमा नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , रीवा.
क्र. 579 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4) (1)
(2)
(3)
त्योंथर
1.897
सोनौरी
रीवा
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग ,
रीवा.
रीवा जिले के सोनौरी बडोखर मार्ग नैना नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 26 नवम्बर 2014
प्र.क्र. 07- अ-82-13-14- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- दल्लाखेडी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.172 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2)
(1)
105/1/2/3
0.172 योग .. 0.172
(2) कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर स. क्र. 2 , विदिशा.
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बरों सिंचाई योजनान्तर्गत लघु नहर आर. एम. 7 के निर्माण हेतु.
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 31 अक्टूबर 2014
प्र. क्र. 003 - अ- 82- वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- पन्ना
(ग ) ग्राम-जनकपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.425 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हे. में)
भूमि का प्रकार (3)
(2)
(1)
1/1 ञ
1.425
निजी भूमि
1.425
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-जनकपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 8 दिसम्बर 2014
क्र. एफ- 522 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद 3940
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
(ग) नगर/ग्राम- उमरहट
(घ ) क्षेत्रफल-0.345 हे .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
0.245
83
84/1
0.100
निजी खाता भूमि योग रकबा 0.345
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरेठिया उमरहट मसनहा मार्ग में सतना नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ- 523 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क ) जिला- सतना
(ख ) तहसील-नागौद
(ग) नगर/ ग्राम- कतकोन कला
(घ) क्षेत्रफल-0.070 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे. में ) (2)
0.070
213/1/2
0.070
निजी खाता भूमि योग रकबा
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरेठिया बसुधा कतकोन मार्ग में अमरन नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 524- भू-अर्जन14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- बसुधा
(घ) क्षेत्रफल-0.035 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा (हे. में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
289/6
0.035 0.035
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरेठिया, बसुधा , कतकोन, मार्ग में अमरन नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 525- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील - रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम-माद
(घ) क्षेत्रफल-0.086 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे. में)
खसरा नम्बर (1)
65/1
0.012
65/2
0.012
65/3
0.024
66/5
67/4
69/1
(2) 0.008 0.010 0.020
योग .. 0.086 भाग 1 ]
3941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- मटेहना माद एवं मोहन्ना मार्ग में छिंदवा डेम में पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 8 दिसम्बर 2014
क्र. 573 - भू- अर्जन-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम बीडा-386 (रीवा) बीडा झलवार मार्ग के कि.मी. 2/8-10 में टमस नदी पर पुल पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है . इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा ( म.प्र. )
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ ग्राम - बीडा-386
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.234 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
664/1
0.121
685/3
0.113
योग .. 0.234
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बीडा झलवार मार्ग के कि.मी. 2/8-10 में टमस नदी पर पुल पहुंच मार्ग हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
रीवा , दिनांक 10 दिसम्बर 2014
क्र. 574- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि ग्राम पुरवा (रीवा ) बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग के कि.मी. 8/6 में कंदैला नाले पर पुल पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा ( म.प्र. )
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ ग्राम - पुरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.045 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
364
0.045 योग . 0.045
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग के कि.मी. 8/6 में कंदैला नाले पर पुल पहुंच मार्ग हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 581 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित भूमिके रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि ग्राम मनिका ( रीवा ) 3942
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 दिसम्बर 2014
गढी मनिका खजुरिहा मार्ग में सुकाढ़ नदी पर पुल पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा ( म.प्र. )
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) नगर/ग्राम-मनिका
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.350 हेक्टेयर.
खसरा नं .
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
34
0.116
33/5
0.040
0.022
0.022
33/2
651
0.150 योग .. 0.350
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - गढ़ी मनिका खजुरिहा मार्ग में सुकाढ़ नदी पर पुल पहुंच मार्ग हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 10 दिसम्बर 2014
क्र. 6030 - भू-अर्जन-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के आधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- बांधवगढ़
(ग ) ग्राम- धनवार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.775 हेक्टर.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
466/1 घ
0.030
0.030
475/1/क/2
0.068
275
0.060
270/2
271
0.075
0.061
485
0.030
487/1
502
0.066
507
0.085
0.040
509
0.035
510/1
510/2
0.035
0.065
517/ 1 ञ
0.072
517/ 1झ
274
0.090
282/1
0.060
0.090
289/2
0.060
289/1
297
0.090
0.075
296
0.090
206/1/क/3
0.090
206/1/क/2
0.090
24/1/क/1
508/ 1ख
0.008
0.008
498
280
0.030
264/2
0.012
206/2
0.090
0.050
182
0.090
274
योग .. 1.775
(2) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील- बांधवगढ़
(ग ) ग्राम- महुरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.340 हेक्टर.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.020
295
0.020
295
0.020
295
0.020
288/2
0.080
289/2
16/2
0.080
0.100
238/434/1
कुल रकबा योग .. 0.340 भाग 1 ]
3943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
(3 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील- बांधवगढ़
(ग) ग्राम- बिजौरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.470 हेक्टर.
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2) 250/267
0.060 142
0.050
0.020 183/1
183/2
0.020 183/3
0.020
0.030 189/1
0.030 189/2
0.040 71/19
71/10
0.040 71/14/2
0.040 71/15
0.040 71/16
0.040 71/18
0.040
0.470
कुल रकबा योग ..
(4) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील- बांधवगढ़
(ग ) ग्राम- देवदण्डी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.584 हेक्टर.
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2) 241
0.210
0.139 242/2
242/3
0.139
0.139 242/4
0.307 3/38/1
0.028 236
0.033 237
234
0.061 235
0.083 238
0.093
0.091 239
0.012 240/1
0.097 239/443
225
0.582 224/1
0.028
0.126 243
0.177 288/1 /क
0.100 288/2
0.390 217
0.012 398/1
0.060 292
(2)
(1)
0.106
416/3
403
0.121
406
0.030
110/2
0.040
400/2
0.020
400/3
0.020
229
0.030
242/1
0.154
0.076
211/1/क
242/2
0.080
कुल रकबा योग .. 3.584
(5 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- बांधवगढ़
(ग ) ग्राम- धनवाही
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.207 हेक्टर .
खसरा क्र.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
136/4/क
0.101
0.203
136/4/ख
136/6/ख
0.202
136/2/ग
0.069
136/2/क
0.095
0.076
136/2/ख
135
0.350
0.030
131
144/1/क
0.080
144/1/ख
0.080
0.110
144/3
0.073
148/3
0.080
123/2
123/1 /ख
0.094
126/2
0.100
0.050
123/1 /क
0.050
113/12/ड़
0.128
130
0.174
132
0.062
132/169
कुल रकबा योग .. 2.207
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धनवाही व्यपवर्तन योजना, के निर्माण कार्य हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. जी. तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 3944
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
राज्य शासन के आदेश श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2014
क्र. एफ 1 ( ए) -06-14- ब- सोलह. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 ( क्र. 1972 का 39 ) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 195-2014- ए- सोलह, दिनांक 27 मई 2014 जो मध्यप्रदेश ( असाधारण ) राजपत्र में दिनांक 06 जून , 2014 को प्रकाशित है , में संशोधन करते हुए निम्न कम्पनियों को उनके द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से छूट देने के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पुनर्विचार करते हुये कम्पनियों के समक्ष उल्लेखित तिथि से छूट प्रदान करती है: -
छूट प्रदान करने की तिथि (3)
कंपनी का नाम (2)
क्र. (1)
31-5-2005 मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर 1.
31-5-2005 मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लि. , जबलपुर 2.
31-5-2005 3. मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् कम्पनी लि. , भोपाल
31-5-2005 4. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कम्पनी लि. , इंदौर
31-5-2006 5. मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लि. , जबलपुर
16-9-1972 6. मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लि. , जबलपुर
परन्तु यह कि पूर्व में उक्त कम्पनियां, न्यायालयीन आदेशों या किसी अन्य कारण से यदि कोई ग्रेच्युटी का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मियों को दिया गया है, तो उसकी वसूली ये कम्पनियां नहीं कर सकेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उप सचिव.
भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE )
OFFICE OF THE JOINT DIRECTOR OF INCOME TAX ( INV . ) Aayakar Bhavan opp . White Church , Residency Area, Indore - 452001
Indore , the 15th November 2014
NOTIFICATION
No. 01/2014
In supersession of all earlier notifications/ orders in the matter and in exercise of the powers conferred on him by the Director of Income Tax (Investigation ) Bhopal vide the notification No. 01/2014 in F. No. Pr.DIT ( Inv . )/ BPL/ Res . Noti /2014-15 dated 15th November 2014 under sub - sections ( 1 ) and (2 ) of Section 120 of the Income tax Act, 1961 , the Joint Director of Income tax (Investigation ) , Indore hereby :-
(i) Directs that the Deputy/Assistant Directors of Income tax specified in column (2 ) of the Schedule annexed to this notification ( hereinafter referred to as the " said schedule ) shall exercise powers under Part- C (Powers ) of Chapter XIII and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable ) , Chapter XXII (Offences and Prosecutions ) and other provisions incidental thereto of the said Act and perform the functions relating thereto in respect of the territorial areas of whole of India .
(ii) Directs that the Deputy /Assistant Director of Income tax specified in Column (2 ) of the said Schedule shall exercise powers under all other provisions of the said Act , [ other than the provisions mentioned in ( i) above ] , and perform the functions relating thereto in respect of the territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule .
3945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
भाग 1 ]
2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November , 2014 .
SCHEDULE
Territorial Areas
Headquarters
S. Deputy/Assistant
No. Director of Income Tax ( Investigation)
(4)
(3)
(2)
(1)
Indore
1
Areas within the limits of the following revenue districts in the State of Madhya Pradesh ( including any district carved out from these subsequently ) :-
Deputy/Assistant Director of Income tax (Investigation) -I
i. Indore
ii. Dhar
Khandwa
iv. Khargone
V. Bhurhanpur
vi . Barwani
vii. Ujjain
viii. Dewas
ix. Ratlam
x. Shahajapur
xi. Mandsaur
xii. Neemuch
xiii. Agar Malwa
xiv. Rajgarh
XV . Jhabua
xvi . Alirajpur
Indore
Areas within the limits of the following revenue districts in the State of Madhya Pradesh ( including any district carved out from these subsequently ) : - 2. Deputy/Assistant Director of Income tax ( Investigation) -II .
i. Indore
ii. Dhar
Khandwa
iv. Khargone
v. Bhurhanpur
vi . Barwani
vii. Ujjain
viii. Dewas
ix. Ratlam
Χ . Shahajapur
xi . Mandsaur
xii. Neemuch
xiii. Agar Malwa
xiv. Rajgarh
XV . Jhabua
xvi . Alirajpur 3946
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 दिसम्बर 2014
[ भाग 1
(3)
(4)
(1)
(2)
Indore
Areas within the limits of the following revenue districts in the State of Madhya Pradesh ( including any district carved out from these subsequently) :-- 3. Deputy/Assistant Director of Income tax ( Investigation) -III .
i. Indore
ii. Dhar
Khandwa
iv. Khargone
V. Bhurhanpur
vi . Barwani
vii . Ujjain
viii. Dewas
ix. Ratlam
Χ. Shahajapur
xi . Mandsaur
xii. Neemuch
xiii. Agar Malwa
xiv. Rajgarh
XV . Jhabua
xvi . Alirajpur
Ujjain
Areas within the limits of the following revenue districts in the State of Madhya Pradesh ( including any district carved out from these subsequently) : -- 4. Deputy /Assistant Director of Income tax ( Investigation) .
i. Indore
ii . Dhar
Khandwa
iv. Khargone
V. Bhurhanpur
vi . Barwani
vii . Ujjain
viii. Dewas
ix. Ratlam
Χ. Shahajapur
xi . Mandsaur
xii. Neemuch
xiii. Agar Malwa
xiv. Rajgarh
Jhabua
XV .
xvi . Alirajpur
Sd./-
( PRASHANT K JHA) Joint Director of Income Tax ( Inv . ) Indore .
3947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 दिसम्बर 2014
भाग 1 ]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX - 1 ' AAYAKAR BHAWAN' , HOSHANGABAD ROAD , BHOPAL ( M.P. )-462011
Bhopal , the 28th November 2014
CORRIGENDUM
F. No. CIT - 1 / BPL/ Tech /(Jurisdiction) 2014-15 .--In partial modification of this office Notification dated 15th November, 2014 issued vide F. No. CIT - 1 /BPL/Tech / Jurisdiction )/2014-15 /982 , following corrections and deletions are hereby made :--
1. The explanation ( iii) below para (d ) of the Notification is hereby replaced as under : - "Municipal Ward Numbers of Bhopal Municipal Corporation in Schedule - I of this Notification are as per Notification No. 3222/ सा/ 2/09 published on 17th July , 2009 of Divisional Commissioner , Bhopal Division Bhopal published in the Madhya Pradesh Rajpatra on 17th July 2009 " 2. Expression " in corresponding entry " is hereby deleted from following items and columns of Schedule- I of the Notification :-
(i) at S. No. 1 item No. (c) column 6
(ii) at S. No. 2 item No. (c) column 6
3. Item No. (f) in column 5 at Sl . No. 1 (i.e. Additional Commissioner of Income Tax Range - 1 , Bhopal ) of the Schedule - I of the Notification is hereby replaced as under : -
"Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column ( 4) "
4. Item No. (f) in column 6 at Sl . No. 1 (i.e. Additional Commissioner of Income Tax Range - 1 , Bhopal) of the Schedule - I of the Notification is hereby replaced as under :--
"All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item ( e) of column ( 6) "
5. Item No. (f) in column 6 at Sl . No. 2 ( i.e. Additional /Joint Commissioner of Income Tax Range- 2, Bhopal ) of the Schedule - I of the Notification is hereby replaced as under : - "All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item ( e) of column ( 6) "
6. Item No. (b ) in column 6 at Sl . No. 3 (i.e. Additional/ Joint Commissioner of Income Tax Range , Itarsi ) of the Schedule - I of the Notification is hereby replaced as under :-
"All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item ( C) of column ( 5 ) "
Sd./-
( SURABHI VARMA GARG) Commissioner of Income Tax -1 , Bhopal .