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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 26 December 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
52
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-12-26.52.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2014 - पौष 5 , शक 1936

विषय-सूची

(4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2014

क्र. ई- 5-948 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती अरूणा गुप्ता, आयएएस. , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 25 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा गुप्ता को अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा गुप्ता, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई - 5-411 - आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अजय नाथ , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2014 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 दिसम्बर 2014 एवं दिनांक 25-12-2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय नाथ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014.

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(3 ) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2014

क्र. ई - 1-419-2014-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 2014 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 7 , जिसके द्वारा श्री ऋषि गर्ग , भाप्रसे ( 2013 ) , सहायक कलेक्टर, गुना को त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के रिटर्निंग आफीसर का कार्य करने के लिए दिनांक 1 दिसम्बर 2014 से पंचायत निर्वाचन की समाप्ति अर्थात दिनांक 31 जनवरी 2015 तक सिवनी जिले में संबद्ध किया गया है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्र. ई- 5-529 - आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अजय तिर्की, आयएएस . , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) श्री अजय तिर्की की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रवीर कृष्ण , भाप्रसे प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय तिर्की को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय तिर्की द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रवीर कृष्ण उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अजय तिर्की को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय तिर्की अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-867 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर , स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम , भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान ) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण कुमार पिथोड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-775 - आयएएस- लीव - 5 - एक- श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2014 से 9 जनवरी 2015 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सेलवेन्द्रन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री एम. सेलवेन्द्रन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सेलवेन्द्रन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्र. ई- 5-416 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. सुरेश , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा साप्रवि ( मानव अधिकार ) को दिनांक 16 से 27 दिसम्बर 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री के. सुरेश की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अश्विनी कुमार राय , भाप्रसे प्रमुख सचिव, " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग लोक, स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा साप्रवि ( मानव अधिकार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भाग 1 ]

( 4 ) श्री के. सुरेश द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग तथा साप्रवि ( मानव अधिकार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-898 - आयएएस लीव- 5 - एक. श्री राजेश बहुगुणा , आयएएस. , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को दिनांक 15 से 19 दिसम्बर 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 दिसम्बर 2014 एवं 20 , 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश बहुगुणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त , वाणिज्यिक कर, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेश बहुगुणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश बहुगुणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-671 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं .

क्र. ई - 5-785- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) को दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(3 ) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 15 दिसम्बर 2014

क्र. ई - 5-454- आयएएस- लीव- 5- एक. श्री बी. पी. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आर. के. स्वाई, भाप्रसे कृषि उत्पादन आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री बी. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. स्वाई उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी . सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-803 - आयएएस लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री के. के. खरे, आयएएस. , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को दिनांक 18 से 30 दिसम्बर 2014 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. के. खरे की अवकाश अवधि में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे अपर ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री के. के. खरे द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

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(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-477 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवंबर, 2014 द्वारा दिनांक 12 से 19 दिसम्बर 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है तथा अवकाश अवधि में प्रभार श्री रजनीश वैश्य, विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास ( अति. प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमि. (एनबीपीसीएल ) को सौंपा गया है .

(2 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे को प्रमुख सचिव , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. अतः श्री जुलानिया की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार डॉ. राजेश राजौरा , भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा प्रमुख सचिव , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा , प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई - 1-442-2014-5- एक.- श्री नरेन्द्र सिंह परमार, भाप्रसे (2004 ) , उपायुक्त ( राजस्व ) , उज्जैन संभाग , उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अनूपपुर पदस्थ किया जाता है .

( 2 ) श्री नंद कुमारम् भाप्रसे ( 2008 ) , कलेक्टर , अनूपपुर की सेवाएं ऊर्जा विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) उपरोक्तानुसार श्री नंद कुमारम् द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर , 2014

क्र. ई- 1-443-2014-5- एक. डॉ. शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , भा.पु.से. ( 1986 ) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , विशेष सशस्त्र बल, भोपाल की सेवाएं गृह विभाग से लेकर उनकी सेवाएं परिवहन

[ भाग 1 विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परिवहन आयुक्त , मध्यप्रदेश , ग्वालियर पदस्थ किया जाता है.

( 2 ) उपरोक्तानुसार डॉ. शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, भा. पु. से. ( 1986 ) द्वारा परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रविकांत जैन, भा. प्र. से. ( 2003 ) अपर परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई - 5-687 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री नीतेश व्यास , आयएएस. , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल , भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-684 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2014 से 4 जनवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती है.

(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश बहुगुणा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-606- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री पंकज अग्रवाल , आयएएस . , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2014 एवं 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री पंकज अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे, मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनएचआरएम ) तथा संचालक, एड्स को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री पंकज अग्रवाल द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर , 2014

क्र. ई - 5-846- आयएएस लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती रेनू तिवारी , आयएएस . , संचालक, संस्कृति तथा स्वराज्य संस्थान मिशन को दिनांक 18 से 31 दिसम्बर 2014 तक, चौदह दिन का संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, संस्कृति तथा स्वराज्य संस्थान मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-832 - आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री अश्विनी कुमार राय , आयएएस. , प्रमुख सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, जल निगम , मर्यादित को दिनांक 15 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2014 तक, बत्तीस दिन का पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर , 2014

क्र. ई - 5-772 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री पी . नरहरि , आयएएस. , कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 24 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री पी. नरहरि की अवकाश अवधि में श्री इलैया राजा टी. भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पी . नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री पी. नरहरि द्वारा कलेक्टर , जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री इलैया राजा टी. कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014

क्र.एफ-7( 13 ) -2014-1-7- स्था-3.- श्री डी. डी. अग्रवाल, भाप्रसे ( 2002 ) , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( पूल ) को, तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अश्विनी कुमार राय , प्रमुख सचिव' कार्मिक ".

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

3954

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 1 (सी ) -37-2014 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, श्री आदित्य अधिकारी , वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर, को माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन के लंबित रिट पिटीशन क्रमांक 9878/2012 सूचना के अधिकार में भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु एतद्वारा नियुक्त/अधिकृत करता है .

श्री आदित्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर, को रुपये केवल 40,000/ - ( चालीस ) हजार, लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में प्रभावी पैरवी हेतु प्रति प्रकरण मानदेय का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

फा. क्र. 1 (सी ) -37-2014- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, श्री आदित्य अधिकारी , वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर, को माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन के लंबित रिट पिटीशन क्रमांक 14456/2013 डॉ. पी . जी. नाजपाण्डे, बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु एतद्वारा नियुक्त/अधिकृत करता है.

श्री आदित्य अधिकारी , वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर, को रुपये केवल 40,000/ - (चालीस ) हजार, लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में प्रभावी पैरवी हेतु प्रति प्रकरण मानदेय का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

भोपाल , दिनांक 15 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 1 ( बी) -10-2014 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री राजकुमार सोनी पुत्र श्री मोहनलाल सोनी अधिवक्ता, जिला दमोह को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला दमोह सत्र खण्ड दमोह राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, जिला दमोह नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी ) -10-2014 - इक्कीस - ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री कुंदनलाल जैन अधिवक्ता, जिला दमोह को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधिके लिये जिला दमोह सत्र खण्ड दमोह राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला दमोह पुर्ननियुक्ति करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी ) -10-2014 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री कृष्णकांत खरे पुत्र श्री राधिका प्रसाद खरे अधिवक्ता, जिला दमोह को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला दमोह सत्र खण्ड दमोह राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला दमोह पुर्ननियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 (बी ) -10-2014 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , श्री रामनारायण गर्ग पुत्र स्व. श्री किशोरीलाल गर्ग अधिवक्ता, जिला दमोह को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला दमोह सत्र खण्ड दमोह राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला दमोह पुर्ननियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1 (ए) 120-93- ब-2- दो. श्री के. बाबूराव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 15 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 13 एवं 14 दिसम्बर 2014 तथा 4 जनवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष- 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत् केवल सपरिवार कन्याकुमारी की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय भोपाल, द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से संपादित किया जावेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटाने पर श्री के. बाबूराव , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न ( अअवि ) पुलिस मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) अवकाशकाल में श्री के. बाबूराव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) श्री के. बाबूराव , भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनु. विभाग पुलिस मुख्यालय भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबूराव , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 85-1999- ब- 2- दो. श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 15 से 27 दिसम्बर 2014 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश 13 , 14 एवं 28 दिसम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री वेद प्रकाश शर्मा , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक , रीवा जोन रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटनेपर श्री वेद प्रकाश शर्मा , भापुसे , को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 27-94-ब-2- दो. श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 5 जनवरी 2015 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) श्री आलोक रंजन , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री के. पी. खरे, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, पुलिस

3955 मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन , भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री आलोक रंजन , भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 (ए) 111-93-ब- 2- दो. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2014 तक दो दिवस अर्जित अवकाश 25 एवं 28 दिसम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री प्रकाश परिहार, रापुसे , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध ) , जबलपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जाएगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा पुलिसमहानिरीक्षक, महिला अपराध , जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाश काल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बने रहतीं.

3956

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1 ( ए) 199-1991- ब- 2-दो. श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 1 जनवरी 2015 तक सात दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 25 दिसम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री अनिल गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1 (ए) 111-1986-ब- 2-दो. श्री संजय चौधरी , भापुसे, पुलिस महानिदेशक, अभियोजन एवं संचालक, लोक अभियोजन, भदभदा रोड, भोपाल को दिनांक 15 से 24 जनवरी 2015 तक दस दिवस अर्जित अवकाश 25 एवं 26 जनवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री संजय चौधरी , भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री डी. पी . गुप्ता, भापुसे , सचिव , गृह विभाग वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय चौधरी , भापुसे को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, अभियोजन एवं संचालक, लोक अभियोजन , भदभदा रोड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री संजय चौधरी , भापुसे, पुलिस महानिदेशक, अभियोजन एवं संचालक, लोक अभियोजन, भदभदा रोड, भोपाल द्वारा कार्यभार

[ भाग 1 ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय चौधरी , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय चौधरी , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्र. एफ- 02- (बी ) 01-2013- तीन.- जेल, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजगढ़ जिले की उपजेल, सारंगपुर के लिए श्री महावीर जैन ( रघु जैन ) पुत्र श्री बसंती लालजी जैन तथा श्री ललित पालीवाल, पुत्र श्री हीरालालजी पालीवाल को, आगामी तीन वर्षों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-4-4-2014- चौवन- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , संशोधित वक्फ अधिनियम , 2013 की धारा 83 ( 4 ) ( सी ) के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण भोपाल में श्री अय्यूब खान, अधिवक्ता, भोपाल को मुस्लिम विधि एवं उससे संबंधित ज्ञान रखने वाला विधि शास्त्री के रूप में मध्यप्रदेश राज्य धक्फ अधिकरण भोपाल में सदस्य नियुक्त करता है.

(2 ) श्री अय्यूब खान , एडव्होकेट द्वारा सदस्य के रूप में मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 4 फरवरी 2006 अनुसार सार्वजनिक 3957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

उपक्रम/निगम/मंडल /स्वायत्त संस्था के अशासकीय पदाधिकारियों को देय भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के समान देय होकर उपाध्यक्ष के समान देय होगी.

सुविधाओं के, जिसका इस उपनियम में उपबंध किया गया है के बदले में ऐसे वेतन , भत्ते तथा अन्य सुविधाओं का हकदार होगा, जो मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 25, सन् 1972 ) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी मंत्री को अनुज्ञेय है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

(2 ) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ- ए- 3-13- वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2014

2014- एक( 1 ) , दिनांक 7 नवम्बर , 2014 के द्वारा श्री हिम्मत कोठारी , अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग मध्यप्रदेश भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है . अतएव अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग को मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 25, सन् 1972 ) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं की पात्रता है.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री हिम्मत कोठारी , अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग को कार्यभार ग्रहण के दिनांक अर्थात् दिनांक 18 जुलाई 2014 से वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं देय होंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मनीष रस्तोगी , सचिव.

क्र. एफ- 11-02-2012- आनीविइ- चार.- मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग, ( वेतन तथा भत्ता ) , नियम , 1994 के अन्तर्गत अध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों के संदर्भ में लेख है कि कोई व्यक्ति जो आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूर्णकालिक सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, ऐसे वेतन, भत्ते , तथा अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है . परन्तु जहां आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है , तो वह ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद

आदेश

होशंगाबाद, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

क्र. 16348 - वित्त- ए.एफ.सी. - 26-2014-15. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का पत्र पृ. क्र. 1-9- अन्वे- पांच- 2009-29949-30248- इन्दौर दिनांक 23 सितम्बर 2014 के अनुसार शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से प्रभावशील दरें " अनुसूची ( क ) " के अनुसार अधिसूचित की गई हैं.

मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग -2 के परिशिष्ट-6 के नियम 43 के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक के लिये अनुसूची (क) के आधार पर निम्नानुसार दरें अधिसूचित की जाती हैं , तद्नुसार जिला होशंगाबाद के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू होंगी:-

अनुसूची ( क)

शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है. ( आंकड़े रुपयों में )

कुल वेतन

रुपये में राउण्ड अप दैनिक दरें न्यूनतम मूल वेतन

श्रमिक वर्ग

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता

प्रतिदिन

प्रतिदिन

प्रतिमाह

प्रतिमाह

प्रतिदिन प्रतिमाह

प्रतिदिन

(8)

(7)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

196.50

197.00

5895.00

2825.00

102.33

94.17

3070.00

अकुशल

200.82

201.00

6026.00

94.16

3200.00

2825.00

106.66

अर्धकुशल

206.00

205.82

2825.00

6175.00

94.16

111.66

3350.00

कुशल 3958

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिकों के लिये अनुसूची " द " निम्नानुसार है : -

अनुसूची- द

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है. ( आंकड़े रुपयों में)

श्रमिक वर्ग

न्यूनतम मूल वेतन

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता

प्रतिदिन

प्रतिमाह प्रतिमाह प्रतिदिन

(2)

(3)

(4)

(5) (1)

2244.00

85.00

74.80 2550.00

अकुशल

कृषि श्रमिक.

कुल वेतन

रुपये में राउण्ड अप दैनिक दरें

प्रतिदिन

प्रतिदिन

प्रतिमाह

(7)

(8) (6)

159.80

4794.00

160.00

संशोधन आदेश

होशंगाबाद, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 18127 - वित्त - ए.एफ.सी. - 26-2014-15 .- श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर की अधिसूचना क्र. 1-11- अन्वे- पांच- 2014-34725- 35124 , इन्दौर, दिनांक 31 अक्टूबर 2014 के अनुसार शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक प्रभावशील दरें " अनुसूची ( क ) " के अनुसार अधिसूचित की गई हैं, जो इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 17860- वित्त- एएफसी- 26-2014-15 दिनांक 25 नवम्बर 2014 के द्वारा जारी की गई है.

श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के पत्र क्र. 1-9- अन्वे- पांच- 2014-3275-437 इन्दौर, दिनांक 25 नवम्बर 2014 अनुसार मध्यप्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी दरें अनुसूची " क " दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2013 के कॉलम 3 एवं 7 में संशोधित दरें जो 30 दिन के मान से दी जाना है , को निम्नानुसार पढ़ी जावें :-

वर्तमान संशोधित दरें

कॉलम नं. 7

कॉलम नंबर 3 एवं

198.00 अकुशल

235.00 अर्द्धकुशल

281.00 कुशल

325.00 उच्च कुशल

198.00

235.00

281.00

325.00

श्रमायुक्त, इन्दौर के पत्र क्र. 1-9- अन्वे- पांच-2014-3275-437 इन्दौर, दिनांक 25 नवम्बर 2014 द्वारा घोषित दरों के आधार पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक 17860- वित्त- AFC-26-2014-15 , दिनांक 25 नवम्बर 2014 द्वारा घोषित दरों को उपरोक्तानुसार पढ़ा जावे.

संकेत भोंडवे , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2014

क्र. 9904 - स.अ . ( का. ) 2014.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्र. एम-3-2-1999-1-4 भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं , शिवनारायण रूपला, कलेक्टर, जबलपुर वर्ष 2015 में जबलपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों का पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं : -

त्यौहार का नाम

क्र.

रिमार्क

दिन

स्थानीय अवकाश

की तारीख

(3) (1)

(2)

1.

(5)

(4)

शनिवार

संपूर्ण जिला

07 मार्च, 2015

होली ( भाईदूज )

2.

दशहरा महाष्टमी

संपूर्ण जिला

बुधवार

21 अक्टूबर, 2015

3.

संपूर्ण जिला

13 नवम्बर , 2015

दीपावली ( भाईदूज )

शुक्रवार

शिवनारायण रूपला, कलेक्टर.

3959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट , मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्र. 9087 - नजूल- कले . 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि बैफल फायरिंग रेन्ज के निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है. Field Firing And Artillery Practice Act , 1938 के नियम 9 उपधारा (1 ) एवं ( 3 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन : -

(क) जिला का नाम- बालाघाट

(ख) तहसील का नाम- किरनापुर

(ग) ग्राम का नाम-जानवा

(घ) पटवारी हल्का नं. 15

(ङ) रा.नि.मं. किरनापुर

(च) क्षेत्रफल 123 × 60-7380 वर्ग फुट

अवधि ख. नं.

(4)

में से रकबा हैक्टयर में (3)

रकबा हैक्टयर में (2)

(1)

तीन वर्ष

7380 वर्ग फुट

0.202, 6.535 , 13.160 , 0.660

67, 68/1 223 , 280

(2) प्रयोजन- बैफल फायरिंग रेंज निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) अनुमोदित नक्शा पत्र में संलग्न है .

(4) नक्शा का निरीक्षण कलेक्टर, न्यायालय एवं कार्यालय कमाण्डेन्ट कोबरा बटालियन जिला आरक्षित पुलिस लाईन बालाघाट में किया जा सकता है.

अधिसूचना प्रकाशन हो जाने के दो माह के बाद उक्त कार्य किये जाने की पात्रता होगी.

व्ही. किरण गोपाल , कलेक्टर .

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल

(विंध्याचल भवन )

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

"शीतकालीन अवकाश बाबत् अधिसूचना"

क्र. सह. अधि. स्था. - 14-320.-मा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों हेतु वर्ष 2014 में ग्रीष्म अवकाश के अलावा दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक शीतकालीन अवकाश भी घोषित किया गया है.

(2 ) मध्यप्रदेश सहकारिता अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्र. 24 के प्रावधानों के अनुसार उक्त शीतकालीन अवकाश इस अधिकरण में भी लागू होंगे , इस अवधि में न्यायालयीन कार्य नहीं होगा तथापि कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

कुमार सुरेश शर्मा, रजिस्ट्रार.

3960

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश

उज्जैन , दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. 11171.- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 ( अधिनियम क्रमांक 27 , सन् 1955 ) की धारा-4 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , कवीन्द्र कियावत , जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन ( म. प्र. ) , उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेला 2016 की अवधि ( 30 दिन मेला, तथा 14 दिन पूर्व व 16 दिन पश्चातवर्ती कार्य के लिए ) चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत् 2073 दिनांक 8 अप्रैल 2016 से ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत् 2073 दिनांक 6 जून 2016 प्रथम तथा अंतिम दिन सम्मिलित करते हुए, घोषित करता हूं.

कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश उज्जैन, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. 11172.- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1999 ( अधिनियम क्रमांक 27 , सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन ( म. प्र. ) , उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेला 2016 के लिए मेला क्षेत्र आगामी आदेश तक निम्नानुसार घोषित करता हूं: -

मेला क्षेत्रः-

1. नगर पालिक निगम , उज्जैन का सम्पूर्ण क्षेत्र.

2. पंचक्रोशी यात्रा के पड़ाव स्थल के निम्नलिखित ग्रामः- ( 1 ) उण्डासा , ( 2 ) पिंगलेश्वर, ( 3 ) करोहन , ( 4 ) नलवा, (5 ) अम्बोदिया, ( 6 ) कालियादेह तथा जैथल.

3. निम्नलिखित रेल्वे स्टेशन:- ( 1 ) पिंगलेश्वर, ( 2 ) विक्रम नगर, ( 3 ) नईखेड़ी, ( 4 ) चिंतामन.

4. पड़ाव क्षेत्रः -

ग्राम का नाम

क्रमांक

पड़ाव क्षेत्र (हेक्टर्स में)

(3) (2)

(1)

1346.293 1 कस्बा उज्जैन

178.760 2 गोन्सा प.ह.नं. 34 तहसील घट्टिया

362.269 3 मोहनपुरा प.ह.नं. 35 तहसील घट्टिया

24.115 4 कोलूखेड़ी प.ह.नं. 36 तहसील घट्टिया

184.561 5 भदेड़मयचक प.ह.नं. 36 तहसील घट्टिया

78.294 6 भेरुगढ़ प.ह.नं. 36 तहसील घट्टिया 3961 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(3) (2)

(1)

99.603 7 मोजनखेड़ी प.ह.नं. 36 तहसील घट्टिया

223.443 8 खिलचीपुर प.ह.नं. 37 तहसील घट्टिया

22.769 9 चक्र भीतरी प.ह.नं. 37 तहसील घट्टिया

366.751 10 भीतरी प.ह.नं. 37 तहसील घट्टिया

174.749 11 कमेड़ प.ह.नं. 37 तहसील घट्टिया

योग 3061.607 टीप. - पड़ाव क्षेत्र की सर्वे नम्बरवार जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन व घट्टिया में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.

क्र. 11173.- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1999 ( अधिनियम क्रमांक 27 , सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत , जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन ( म. प्र. ) , उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेला 2016 के लिए सैटेलाईट टाऊन बनाने हेतु जून 2016 तक के लिए निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूं: - सैटेलाईट टाऊन

कुल भूमि ( हेक्टर्स में ) (4) स्थान का नाम (2)

क्रमांक (1)

ग्राम का नाम (3)

148.679 1

कस्बा उज्जैन

दाऊदखेड़ी के पीछे सिंहस्थ बायपास रोड

24.981

मालनवासा तहसील उज्जैन

2 शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज

36.760 सोयाबीन प्लांट के पास देवास रोड

3

लालपुर तहसील उज्जैन

14.044

पंवासा तहसील उज्जैन

4 मक्सी रोड

24.811

शंकरपुर तहसील उज्जैन

29.580 5

सोड़ंग तहसील घट्टिया

सोड़ंग ( उन्हेल रोड)

7.380

जोगीखेड़ी तहसील घट्टिया

27.790

कमेड़ तहसील घट्टिया

6 कमेड़ ( आगर रोड)

38.890

सुरासा तहसील घट्टिया

योग 352.915 टीप.- सैटेलाईट टाऊन क्षेत्र की सर्वे नम्बरवार जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन व घट्टिया में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.

कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी.

3962

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 31 अक्टूबर 2014

क्र. 416- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि नैया नाला तालाब निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.257 रीवा

सगरा ( कला)

हनुमना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग रीवा (म. प्र. ) .

नैया नाला तालाब योजना के नहर निर्माण का कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. जल संसाधन संभाग , रीवा के अंतर्गत नैया नाला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्र. 569 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि चॉक घाट वार्डर चेक पोस्ट का कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

1.267 रीवा त्योंथर चॉकघाट

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी धारा 12 की धारा द्वारा

(6)

(5)

म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र. 1 , रीवा ( म. प्र. ) .

रीवा- इलाहाबाद मार्ग में एन . एच. 27 पर बार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु चॉकघाट में.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3963

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10- पत्र क्र. 540 - भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधितों व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा लगभग ( हे. में )

(4) (1)

(3)

(2)

सतना

नादो

0.418 रामनगर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग सतना जिला सतना म.प्र .

अधियारी सागर बांध योजना की नादो माइनर नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 18 दिसम्बर 2014

क्र. भू- अर्जन 27 ( अ -82 ) 2013-2014-905.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में )

(3)

(4) (1)

(2)

मंगेला प.ह.नं.

298 डिण्डौरी डिण्डौरी

297

43, माईनर नं. 01.

(7)

(5)

(6)

0.06

बिलगांव परियोजना का नहर कार्य.

0.06

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

[ भाग 1 3964

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(4)

(5)

(7) (3)

(6)

(1)

(2)

0.12

290

0.04

299

0.06

302

305

0.02

0.03

311/1

0.03

311/2

313

0.09

312

0.24

327

0.03

योग .. 0.78

0.32

शासकीय भूमि 286 , 328

सकल योग 1.10

0.03

168

डिण्डौरी

डिण्डौरी मंगेला प.ह.नं.

0.12

169

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

43, माईनर नं. 02 .

164

0.10

0.10

87

0.02

56

0.04

86/2

100

0.06

6

0.12

101

0.08

0.02

102/2

0.10

1

0.05

89

88

0.04

0.03

59/1

0.08

14

55

0.06

53

0.06

54

0.10

86/1

0.04

102/1

0.04

0.06

103

1.39

योग ..

0.19

शासकीय भूमि 236 , 5 , 75

1.58

सकल योग

0.04

340/1

डिण्डौरी डिण्डौरी गुरैया डिस्ट्री

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

340/2

0.03

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

मंगेला माईनर

0.04

340/3

नं. 01 .

343

0.12

0.08

344

योग .. 0.31

0.00

शासकीय भूमि

0.31

सकल योग ..

3965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(2)

(3)

(4)

(5) (1)

0.06

603 डिण्डौरी डिण्डौरी गुरैया डिस्ट्री

0.08

मंगेला माईनर

602

604/1

0.04

नं. 02 .

606/4

0.05

606/5

0.05

0.07

608

0.02

591

582

0.18

योग .. 0.55

0.00

शासकीय भूमि

0.55

सकल योग (6)

(7)

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन 28 ( अ -82 ) 2013-2014-904 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है: --

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

भू-अर्जन हेतु

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(5) (1) (2)

0.09

(3) करौंदी

डिण्डौरी डिण्डौरी

(4) 4 10/2

0.09

0.12

6

7

0.12

24

0.03

25/1

0.03

31

0.05

30

0.05

48

0.02

49

0.02

51

0.07

52

0.03

53

0.03

54

0.02

0.02

55/1

96

0.06

0.04

94

93

0.04

(7)

(6)

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

3966

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(4)

(5)

(6)

(7) (2)

(3)

(1)

0.08

0.09

0.14

100 171 172 0.02 163 0.26 165 0.02 166 योग .. 1.54

शासकीय भूमि 406 , 159 , 200 0.17

सकल योग 1.71

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन 29 ( अ-82 ) 2013-2014-903.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा -11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

निर्माण कार्य एजेंसी

भूमि का वर्णन

का वर्णन

का नाम

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(6)

(7)

(5)

(2)

(4)

(1)

(3)

0.04

डिण्डौरी डिण्डौरी

0.07

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

पिपराडी माईनर 1 .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

0.08

0.04

112/1

0.04

112/2

107

115

109

114

0.04

116

0.04

योग .. 0.35

शासकीय भूमि 0.00

सकल योग

0.35

0.06

डिण्डौरी

डिण्डौरी

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

पिपराडी माईनर 2 .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

127 431 0.02 421/2 0.04 421/3 0.04 451 0.18 योग .. 0.34

शासकीय भूमि 0.00

सकल योग .. 0.34

3967 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(7) (3)

(5)

(6)

(2)

(4)

(1)

329

0.22

डिण्डौरी डिण्डौरी

0.04

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

339

पिपराडी माईनर 3 .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

0.02

345

0.02

346

0.04

350

340

0.02

349

0.02

0.02

363

364

0.02

365/1

0.02

366

0.02

370

0.02

0.02

367

0.20

290

0.02

371

0.10

299

296

0.06

295

0.04

0.03

294

292

0.10

1.05

योग ..

0.02

शासकीय भूमि 343

सकल योग 1.07

0.02

डिण्डौरी डिण्डौरी

152/1

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

152/2

0.02

पिपराडी माईनर 4.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

0.02

153/1

154/1

0.03

155

0.02

0.04

317

306

0.04

318

0.04

319

0.03

0.04

310/1

310/2

0.04

276/1

0.03

276/4

0.03

276/2

0.03

0.04

264

0.12

263/1

0.04

248

241

0.08

213

0.12 3968

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(2)

(3)

(4) (1)

(5)

0.06

214/1

0.06

214/2

(7)

(6)

योग .. 0.95

शासकीय भूमि 343 , 274,

275 , 273 ,

0.34

255, 243 ,

242, 244

सकल योग

1.29

328

0.06

डिण्डौरी पिपराडी

डिण्डौरी

0.14

माईनर 5.

146

0.03

152/1

0.04

149

0.10

142

0.04

38/1

0.02

38/2

0.02

40

42

0.02

41

0.08

10

0.10

11

0.08

योग 0.73

0.08

शासकीय भूमि 9

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

सकल योग .. 0.81

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन 30 ( अ -82 ) 2013-2014-902.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उबपंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है .

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(3)

(4) 872/1 डिण्डौरी

शहपुरा प.ह.नं.

(2) डिण्डौरी

(5) 0.02 0.02

872/2

44माईनर नं . 04 .

(7)

(6) कार्यपालन यंत्री , जल

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

3969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(6)

(7)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

0.10

873/1

407/1

0.05

359/1

0.05

0.05

359/2

0.05

364/1

0.05

364/2

0.06

362/1

362/2

0.03

362/3

0.02

0.07

362/4

365

0.08

366/1

0.05

0.06

366/2

366/3

0.06

0.04

366/4

367/1

0.10

0.08

300/1d

300/2

0.08

0.08

300/3

300/4

0.04

0.02

301/1

0.04

302/1d

304/3

0.04

0.02

304/1

0.08

305/1

0.05

293/1

0.03

294/1

0.02

294/2

288/1

0.07

288/2

0.05

0.22

408/2

0.04

407/2

0.04

406/1

406/2

0.03

295/5

0.04

2.03

योग

0.07

शासकीय भूमि 367 /2,351 ,

298

2.10

सकल योग

बिलगांव परियोजना

कार्यपालन यंत्री

24/1

0.12

डिण्डौरी डिण्डौरी

शहपुरा

जल संसाधन

प.ह.नं. 44

0.12

का नहर कार्य

27/4

संभाग डिण्डौरी

24/2

0.12

माईनर नं. 05

0.12

27/1 [ भाग 1 3970

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(7)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

50/1

0.10

0.08

56/1

56/2

0.08

0.38

445

0.07

460/1

0.07

460/2

0.06

463/1

463/2

0.04

463/3

0.04

0.22

436/1क

436/1ख

0.22

436/2क

0.22

436/2ख

0.22

436/3

0.22

0.12

601

0.12

596/1

862/1

0.09

597/1

0.06

0.10

616/1क

637/1

0.02

667/2

0.02

640/1

0.04

0.04

678/1

0.04

678/2

679

0.08

681

0.09

682/1

0.08

0.06

683/1

862/2

0.09

योग .. 3.55

0.72

शासकीय भूमि 29/1,50/2 ,

49,437

706,583,

778,633

4.27

सकल योग ..

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 31 ( अ -82 ) 2013-2014-901.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक 3971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उबपंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में )

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

353

0.05

डिण्डौरी

डिण्डौरी

बिलगांव परियोजना का नहर कार्य.

0.02

पड़रिया प.ह.नं. 26

356

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

354

0.05

0.02

348

0.03

325/1

280/2

0.05

325/2

0.03

380/1

0.05

0.04

57/2

0.04

284/2

0.14

364

337

0.07

0.06

329

0.02

368

330

0.04

321

0.04

0.03

283/1

0.02

56/1

283/2

0.04

0.02

56/2

0.03

283/3

284/1

0.06

232/1

232/2

0.05

0.08

231/1

0.08

231/2

0.07

28

0.03

29

0.04

81

80

0.07

0.06

30

58

0.02

0.03

61/1

0.08

66 [ भाग 1 3972

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(7)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

0.06

64

78

0.02

0.02

77

0.14

98

0.03

119

0.05

112

109

0.04

0.04

107

0.02

108

0.06

144

145

0.02

148

0.04

0.06

151

योग .. 2.09

0.04

284,227

शासकीय भूमि

सकल योग 2.13

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन 32 ( अ -82 ) 2013-2014-900.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उबपंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(7)

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.06

478/1

डिण्डौरी डिण्डौरी गुरैया

127/1

0.02

बिलगांव परियोजना का नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

प.ह.नं. 47

0.05

478/2

माईनर नं. 12

127/4

0.02

181

0.19

0.08

110

180

0.02

151

0.06

182

0.09 3973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

0.09

183

0.03

185/1

186

0.02

187/1

0.03

0.03

187/2

188/1

0.03

0.03

188/2

106

0.10

189

0.07

0.11

111

0.05

114

107

0.02

0.05

128

157

0.12

0.07

142

141

0.02

154/1

0.03

153

0.03

0.02

152/1

0.17

140

127/3

0.02

127/5

0.02

1.75

योग ..

0.03

227

शासकीय भूमि

सकल योग .. 1.78

350

0.07

डिण्डौरी

डिण्डौरी

गुरैया

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

349

0.02

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

प.ह.नं. 47

0.02

318

माईनर नं . 13

0.02

348

0.04

347

0.03

345

0.02

342

0.06

335

0.04

336

332/2

0.03

0.03

332/1

0.04

327

0.04

320/1

0.03

320/2

319

0.02

0.02

313

310

0.02

224

0.05 [भाग 1 3974

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(7)

(5)

(6)

(3)

(4)

(2)

(1)

317/1

0.03

0.10

218

214

0.03

0.08

213

योग .. 0.84

0.00

शासकीय भूमि

सकल योग 0.84

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन 33 ( अ -82 ) 2013-2014-899.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उबपंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

निर्माण कार्य एजेंसी

भूमि का वर्णन

का वर्णन

का नाम

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में )

(7)

(6)

(4)

(2)

(3)

(5)

(1)

0.08

बिलगाव परियोजना का

195

डिण्डौरी रनगांव

डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री , जल

0.03

नहर कार्य.

माईनर 1

194

संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

193

0.12

0.10

192

0.02

191

0.02

137/1

0.14

137/3.

0.12

137/4

140

0.16

0.18

143

0.21

146

योग .. 1.18

139

0.04

शासकीय भूमि

सकल योग 1.22

0.08

बिलगाव परियोजना का

121

डिण्डौरी डिण्डौरी रनगांव

नहर कार्य .

122/1

0.02

माईनर 2

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

0.02

122/2 3975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(6)

(7)

(5)

(1)

(3)

(4)

(2)

123

0.06

128/1

0.14

128/2

0.14

0.18

129

162

0.14

165

0.06

0.08

167/1

0.10

167/2

0.14

173/2

0.04

168

0.06

202

204

0.13

योग .. 1.39

0.00

शासकीय भूमि

सकल योग 1.39

0.02

17/1

डिण्डौरी रनगांव

डिण्डौरी

0.05

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

17/2

माईनर 3

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

0.19

18

0.04

32

33

0.04

0.04

34

44

0.12

0.08

42

0.11

49

0.04

43

50

0.08

0.12

55/1

0.08

55/2

0.10

397

398

0.08

399/1

0.08

418/2

0.04

422

0.06

425

0.04

योग .. 1.41

0.04

410

शासकीय भूमि

1.45

सकल योग .

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन 34 ( अ -82 ) 2013-2014-898.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

3976

में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा-11 के उबपंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

निर्माण कार्य एजेंसी

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

का नाम

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(6)

(7)

(4)

(2)

(3)

(5)

(1)

डिण्डौरी डिण्डौरी

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

0.06 0.03

315/1 315/2

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

बरंगाव माईनर

315/3

0.03

362

0.13

363/1

0.08

0.06

363/2

379

0.04

383

0.04

0.04

382

385

0.09

388

0.04

0.02

394/1

0.02

394/2

0.05

395

0.03

396/1

396/2

0.03

0.02

396/3

397/1

0.03

0.03

397/2

397/3

0.03

0.03

397/4

398/1

0.08

398/2

0.08

0.16

452

454

0.02

0.03

444/1

455/2

0.03

0.07

456/1

456/2

0.06

0.09

215

216

0.07

217/1

0.06

0.06

217/3 3977

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(7)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

0.05

218/1

0.06

218/2

0.03

227

0.02

228/1

0.02

228/2

229

0.04

230

0.02

231

0.03

0.04

232

0.04

264

2.090

योग ..

432, 947 0.04

शासकीय भूमि

सकल योग 2.13

0.22

1624

डिण्डौरी

डिण्डौरी

0.04

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

1630

अमठेरा माईनर 1 .

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

0.03

1629

1761/2

0.06

0.03

1762

1628

0.03

1759

0.03

1631

0.04

1625

0.12

1761/1

0.03

0.02

1764

0.12

1683

1627

0.12

0.08

1682

1757

0.12

1758

0.12

योग .. 1.21

0.11

1626,1636

शासकीय भूमि

सकल योग 1.32

1587

0.12

डिण्डौरी अमठेरा

डिण्डौरी

1593

0.09

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

माईनर 2 .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

0.06

1581

0.12

1578

1586/1

0.02

1569

0.14

0.04

1583

1584

0.06

0.03

1586/2

1597/1

0.06 3978

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

[भाग 1

(5)

(6)

(7) (2)

(3)

(4)

(1)

0.04

1597/2

0.06

1597/3

0.06

1666

1667

0.04

योग .. 0.96

0.00

शासकीय भूमि

0.96

सकल योग ..

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/ डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन 35 ( अ -82 ) 2013-2014-897.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उबपंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में )

(7)

(4)

(3)

(5)

(6)

(1)

(2)

0.04

249

डिण्डौरी डिण्डौरी भरद्वारा

117/1

0.01

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

प.ह.नं 46

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

0.08

117/2

माईनर नं. 10.

101/1

0.05

97

0.07

90

0.10

0.02

85

46

0.10

0.06

29

0.10

30

27

0.26

0.02

26

2

0.08

0.04

18

0.11

19

20

0.13

0.04

4/4

4/2

0.04 3979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(7)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

0.05

4/1

0.04

4/3

0.04

1

1.55

योग ..

0.05

92, 48

शासकीय भूमि

1.60

सकल योग

0.04

भरद्वारा प.ह.नं.

260

डिण्डौरी डिण्डौरी

256

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

0.10

46 बिजौरी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

0.06

टेल माईनर.

259/1

0.05

259/2

0.05

259/3

77

0.26

69

0.06

0.07

68

65

0.14

0.09

62/1

0.07

62/2

1.05

योग ..

0.03

74

शासकीय भूमि

1.08

सकल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/ डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 36 ( अ -82 ) 2013-2014-906 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उबपंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

निर्माण कार्य एजेंसी

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

का नाम

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(7)

(6)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.02

बिलगाव परियोजना का

58

डिण्डौरी डिण्डौरी चरगांव रैयत

नहर कार्य .

0.04

49/8

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

0.08

49/10

49/7

0.06 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

3980

(6)

(7)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

0.03

49/2

37/4

0.03

0.02

37/2

37/3

0.02

39/1

0.12

0.10

24/1

23

0.03

0.06

0.06

11/2

0.11

12/1

योग .. 0.89

37/1

0.04

शासकीय भूमि

सकल योग 0.93

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन 37 ( अ -82 ) 2013-2014-907.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उबपंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

निर्माण कार्य एजेंसी

भूमि का वर्णन

का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(7)

(5)

(2)

(3)

(6)

(1)

(4)

113

0.06

डिण्डौरी डिण्डौरी मोहरा खुर्द

65

0.08

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

0.10

64

0.08

62

0.04

59

47

0.02

0.12

33

0.06

29

32/1

0.02

0.14

25

3

0.13

योग 0.85

0.03

22

शासकीय भूमि

0.88

सकल योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/ डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

3981 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

क्र. भू- अर्जन 38 ( अ -82) 2013-2014-908 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उबपंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबां

(हेक्टर में)

(7)

(4)

(3)

(6)

(2)

(5)

(1)

225/1

0.04

डिण्डौरी डिण्डौरी चरगांव मॉल

0.04

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

225/2

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

0.03

223/1

183/1

0.05

0.05

183/2

0.06

181

170/1

0.06

0.06

170/2

0.06

170/3

170/4

0.06

0.12

169

167

0.10

0.02

189/1

0.10

160

157/1

0.16

0.10

156/1

156/3

0.09

85/1

0.06

86/1

0.01

0.20

88

योग .. 1.57

0.14

161,156/2 ,

शासकीय भूमि

85/2,86 /2 ,

90/1 .

सकल योग .. 1.71

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

3982

[भाग 1 क्र. भू- अर्जन 39 ( अ -82 ) 2013-2014-909.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा -11 के उबपंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

जिला

नगर/ग्राम

खसरा नंबर

तहसील/ तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में )

(6)

(7)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

375

0.04

डिण्डौरी डिण्डौरी

0.06

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

टिकरिया माईनर 1

379

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

386

0.02

387

0.02

0.04

388

0.03

417/1

0.05

418/1

419

0.04

0.04

603

0.03

420

606

0.22

604

0.04

421

0.03

0.06

422/1

0.04

408

0.03

502

0.04

503/1

612

0.02

0.04

507/1

508/1

0.02

609

0.03

0.03

605

602

0.09

1.08

योग

0.00

शासकीय भूमि

सकल योग

1.08

3983 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(2)

(4)

(1)

(3)

0.02

डिण्डौरी

100/1

डिण्डौरी

0.03

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

टिकरिया माईनर 2

103

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

0.06

112

0.10

116

0.04

234/1

0.02

234/2

0.12

255/2

254

0.04

0.04

250/1

0.02

249/1

0.02

249/2

0.02

248

0.04

545

546

0.04

0.04

544

567/1

0.04

0.06

568/1

569

0.07

0.08

572

योग .. 0.90

0.06

142,232

शासकीय भूमि

0.96

सकल योग ..

193/1

0.06

डिण्डौरी डिण्डौरी टिकरिया

196/1

0.08

बिलगाव परियोजना का नहर कार्य.

माईनर 3

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

0.03

226/1

226/2

0.04

0.06

227/1

0.05

237/1

0.06

238

221

0.04

217/1

0.01

217/2

0.02

216/1

0.08

0.07

216/2

0.05

214

0.04

213

योग .. 0.69

0.06

142,219

शासकीय भूमि

0.75

सकल योग

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3984

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

घोषणा का सार

(अन्तर्गत धारा 19 - भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 )

डिण्डौरी, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्र.- भू- अर्जन-07(अ-82 )-2013-14-894.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- पाकर बघर्रा माल प. ह. नं. 08 रा. नि. मंडल डिण्डौरी.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 13.441 हेक्टेयर.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम (3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4) (1)

1

0.036

0.950

2

1.125

3

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी

0.050

पाकर बघर्रा जलाशय सिंचाई योजना 4

5

0.630

0.080

6

0.050

9

0.530

10

1.330

12

15

0.420

16/1

0.085

0.085

16/2

17

0.440

473

1.000

476

0.010

7

1.620

(2)

(1)

(3)

(4) 19/1

0.140

19/2

0.140

18/1

0.700

18/2

0.900

10.321

योग ..

शासकीय भूमि 3.120

13, 11 , 474,

475, 14

सकल योग 13.441

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

टीप.-" इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है " .

घोषणा का सार

( अन्तर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 )

क्र.- भू-अर्जन-08(अ-82 )-2013-14-893.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- लोधारझिर माल प. ह. नं. 06 रा. नि. मं. डिण्डौरी .

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.459 हेक्टेयर.

सार्वजनिक खसरा

नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

प्रयोजन

निर्माण कार्य एजेंसी का

नाम

का वर्णन (हेक्टेयर में )

(2)

(3)

(4) (1)

615

0.13

पाकर बघर्रा

कार्यपालन यंत्री,

जलाशय 616

0.339

जल संसाधन

629

0.18

संभाग , डिण्डौरी लघु सिंचाई योजना 3985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(3)

(4) (2)

(1)

0.05

630

0.26

632

633

0.06

598

0.15

600/2

0.54

1.709

योग : .

शासकीय भूमि 0.165

628, 599 , 597

सकल योग 2.459

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

टीप.-" इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है ".

घोषणा का सार

(अन्तर्गत धारा 19 - भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 )

क्र.- भू-अर्जन-10( अ -82 ) -2013-14-895.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम-छिवनी माल , प. ह. नं. 06 रा. नि. मं. डिण्डौरी .

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.766 हेक्टेयर.

खसरा

निर्माण कार्य

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

नम्बर

एजेंसी का

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नाम

(हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

421

0.124 कार्यपालन यंत्री,

जल संसाधन

420

1.900

442

0.050 संभाग , डिण्डौरी

पाकर बघर्रा जलाशय लघु सिंचाई योजना

(3)

(4) (1)

(2)

0.110

449

450

0.492

0.200

351

2.876

योग.

1.890

शासकीय भूमि

439, 443

सकल योग 4.766

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

टीप.-" इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 15 दिसम्बर 2014

क्र. भू. अ. वि. अ. 2014-15- रा. प्र. क्र. 01 अ-82 वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- बटियागढ़

(ग ) ग्राम- घनश्यामपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.57 हेक्टर.

लगभग क्षेत्रफल

अर्जित क्षेत्रफल कुल खसरा नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

55

0.05

0.34 56 3986

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(2)

(1)

0.24

62

0.20

58/1

0.12

82/2

0.25

58/2

0.25

58/3

0.22

74/1

0.03

74/2

0.15

75/2

0.40

75/1

0.37

77

0.28

78

0.17

80

0.30

81

0.20

138/4 , 5 , 6 , 7

3.57

कुल

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दमोह बटियागढ़ बक्सवाहा हीरापुर मार्ग के घनश्यामपुरा बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) पथरिया एवं संभागीय प्रबंधक म . प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 1248 - अ-82 वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- तेन्दूखेड़ा

(ग ) ग्राम- नरगुवां, तेन्दूखेड़ा, भौड़ी

(घ) क्षेत्रफल-2.36 हेक्टर.

ग्राम नरगुवां

अर्जित रकबा खसरा

नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.22 109

0.18

112/1

(2)

(1)

115/1

0.19

302

0.25

0.05

301

0.21

304

0.03

291

0.06

290

0.09

289

0.09

288

0.03

283

0.03

282

0.12

361/1-2

362

0.08

0.15

368

388

0.10

योग 1.88

ग्राम तेन्दूखेड़ा

0.18

627

0.20

630

0.38

योग .

ग्राम भौड़ी

0.10

234/4

महायोग कुल रकबा 2.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमवाही जलाशय के बांध , डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शें ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह , जिला दमोह के कार्यालय किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3987

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 16 दिसम्बर 2014

पत्र क्र. 2276- प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-जवा

(ग ) ग्राम- अतरैला पैपखार 10

(घ) क्षेत्रफल - 1.590 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(3) (1)

(2)

0.054

216

0.074

217

0.086

218

0.036

220

221

0.105

222

0.009

223

0.044

0.017

227

0.049

229

0.002

236

0.132

237

0.106

238

1.590

29किता

योग :

निरंक ( ब ) शासकीय भूमि

1.590

29 किता

महायोग :

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

(3)

(2)

(1)

0.036

144

0.086

146

0.041

147

0.075

148

0.124

165

0.020

166

0.106

167

0.005

168

0.062

169

0.076

170

0.005

173

0.019

196

0.002

200

0.073

201

202

0.037

0.097

203

0.013

214

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की चिल्ला नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2278 - प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- मोहनपुर पवाई 479

(घ ) क्षेत्रफल - 1.591 हेक्टेयर.

3988

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

निजी भूमि शासकीय भूमि ( अ ) निजी पट्टे की भूमि

(3)

(2)

(1)

0.001

19

0.018

20

21

0.208

22

0.168

0.219

23

0.104

28

0.109

30

0.016

31

0.027

32

0.055

33

0.050

34

0.001

37

0.134

38

0.001

39

0.405

114

0.036

129

0.014

130

0.001

131

18 किता

1.567

योग :

(ब ) शासकीय भूमि

0.024

113

0.024

1 किता

योग :

1.591

महायोग : 19 किता

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की चिल्ला नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2280 - प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम-कोटवा पैपखार-89

(घ) क्षेत्रफल -1.208 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

शासकीय भूमि

निजी भूमि (अ ) निजी पट्टे की भूमि

(3)

(2)

(1)

0.178

6

10

0.015

11

0.167

0.080

13

0.080

14

0.058

20

0.108

21

22

0.121

0.269

23

0.001

24

0.024

27

28

0.011

0.036

29

0.060

30

1.208

14 किता

योग :

निरंक (ब ) शासकीय भूमि

1.208

महायोग : 14 किता

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की चिल्ला नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

पत्र क्र.2282 - प्रका. भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- नौबस्ता पवाई 291

(घ) क्षेत्रफल - 2.109 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की चिल्ला नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2284 - प्रका. भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

शासकीय भूमि

निजी भूमि (अ) निजी पट्टे की भूमि

(2)

(3) (1)

0.187

5

6

0.083

7

0.092

8

0.123

0.045

10

27

0.171

0.040

28

29

0.131

31

0.242

0.030

36

37

0.024

0.234

38

0.217

116

0.008

117

118

0.041

119

0.118

124

0.123

125

0.160

126

0.040

2.109

योग : 19 किता

निरंक (ब ) शासकीय भूमि

2.109

19 किता

महायोग :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम-लोहरौरी कोठार 518

(घ ) क्षेत्रफल -3.026 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

निजी भूमि शासकीय भूमि (अ ) निजी पट्टे की भूमि

(2)

(1)

(3) 113

0.169

0.079

114

115

0.122

120

0.252

0.001

124

125

0.091

137

0.303

0.007

138

139

0.295

140

0.049

0.096

141

142

0.094

161

0.189

0.095

166 3990

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(2)

(3) (1)

0.088

167

168

0.005

0.078

170

171

0.145

172

0.001

173

0.058

0.088

174

178

0.122

0.001

179

180

0.112

181

0.035

0.023

182

183

0.065

184

0.021

0.055

185

187

0.092

201

0.010

278

0.030

0.105

387

33किता

2.976

योग :

( ब ) शासकीय भूमि

0.050 390

0.050 1 किता

योग :

3.026

महायोग : 34 किता

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2286- प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- रमगढ़वा पवाई 486

( घ) क्षेत्रफल -2.486 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(अ) निजी पट्टे की भूमि

(3) (1)

(2)

0.079

1

0.009

2

0.107

55

0.298

56

57

0.019

78

0.001

0.096

83

86

0.027

0.019

87

0.068

89

0.045

90

91

0.091

0.004

92

0.098

97

0.028

108

109

0.073

132

0.052

0.001

136

137

0.039

138

0.028

0.008

139

142

0.048

143

0.059

0.024

144

0.001

145

0.040

146

147

0.038

0.032

148

149

0.012 भाग 1 ]

3991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(1)

(2)

(3)

0.007

438

0.008

448

0.019

455

0.107

456

0.124

457

458

0.003

0.163

459

0.409

521

523

0.125

0.034

528

2.443

39 किता

योग :

( ब ) शासकीय भूमि

0.022 62

0.021 106

0.043 2 किता

योग :

2.486

महायोग : 41 किता

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की चिल्ला नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्र. एफ. 541 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क ) जिला- सतना

(ख ) तहसील-रामनगर

(ग ) नगर/ग्राम- अमिलिया

(घ ) क्षेत्रफल-0.255 हेक्टर .

खसरा नं.

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

0.243

258

0.012

259

. 0.255

0.255

योग निजी खाता भूमि योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-जल संसाधन विभाग योजनांतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 542 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- बोदा

(घ) क्षेत्रफल-0.405 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

0.405

55/3

निजी खाता भूमि योग 0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जल संसाधन विभाग अंतर्गत अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

3992

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

क्र. एफ. 543 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला - सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग ) नगर/ ग्राम- बराखुर्द

(घ) क्षेत्रफल-4.951 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

9/2

0.210

10

0.125

11/2

0.105

11/3

0.105

0.174

12/1

12/2

0.174

0.082

14/1

14/2

0.082

14/3

0.082

0.123

14/4क

14/4ख

0.122

0.105

15/1

15/2

0.105

16

0.024

0.220

18

20

0.036

134

0.210

0.222

102/1 क

0.073

102/1ख

102/2

0.101

102/3

0.114

103/1

0.016

0.140

103/2

0.040

103/3

0.045

105/1

105/2/1

0.052

0.052

105/2/2

105/2/3

0.053

0.053

105/2/4

106/1

0.190

106/2क

0.095

[ भाग 1

(2)

(1)

0.095

106/2ख

126/1 ख

0.130

0.130

126/1 ग

0.129

126/1 घ

0.129

126/1 ङ

0.045

126/2क

0.045

126/2ख

127

0.263

0.287

128

135

0.368

निजी खाता भूमि योग 4.951

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-जल संसाधन विभाग अन्तर्गत अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 544 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामनगर

(ग) नगर/ग्राम- बरहा

(घ) क्षेत्रफल-0.243 हेक्टर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

121/3 क2

0.243 0.243

निजी खाता भूमि योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जल संसाधन विभाग अन्तर्गत अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

क्र. एफ. 545 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम- अमझर

(घ) क्षेत्रफल-7.846 हेक्टर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1)

(2)

405/1

2.873

404/1

1.606

416/1क

0.939

416/1 ख

1.214

416/2क

योग ..

1.214 7.846 7.846

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जल संसाधन विभाग योजनांतर्गत अमझर तालाब योजना बेस्टबियर एवं डूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 546 - भू-अर्जन 14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-रामनगर

( ग ) नगर/ ग्राम- बाबूपुर

( घ) क्षेत्रफल-2.795 हेक्टर.

3993 खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

369

0.658

370

0.040

371/1

0.202

385/1

0.037

371

0.202

0.036

385/2

0.081

384

383

0.020

353/1

0.145

353/2

0.145

382/1

0.129

0.130

382/2

377

0.356

0.014

378

0.038

379/1

0.039

379/2

0.005

354

355

0.356

395

0.162

योग .. 2.795 2.795

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जल संसाधन विभाग योजनांतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 547 - भू-अर्जन14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) ( क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग) नगर/ग्राम- मेरेटोला

(घ) क्षेत्रफल-1.086 हेक्टर.

3994

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

42

0.110

43

0.010

44

0.008

45

0.162

59

0.010

60

0.526

62

0.260

योग 1.086 निजी खाता भूमि योग रकबा 1.086

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जल संसाधन विभाग अंतर्गत अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 548 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-रामनगर

(ग ) नगर/ ग्राम - हर्रई

(घ) क्षेत्रफल -0.851 हेक्टर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

1

0.656

0.010

2

3

0.185

योग 0.851 निजी खाता भूमि योग रकबा 0.851

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-जल संसाधन विभाग अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 क्र. एफ. 549 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-मैहर

(ग) नगर/ ग्राम-टीकरखुर्द

( घ ) क्षेत्रफल-0.607 हेक्टर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

0.405

0.202

6/1ख/1 क 6/1ख/ 1ख

योग .. 0.607

निजी खाता भूमि योग रकबा 0.607

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-जल संसाधन विभाग अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ. 550 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग ) नगर/ ग्राम- टटेहराटोला

(घ) क्षेत्रफल-1.421 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

18

0.170

19

0.049 भाग 1 ]

3995

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(2)

(1)

20

0.089

0.165

21

0.454

27

28

0.081

0.065

32

0.089

33

0.061

51

0.077

53

54

0.121

निजी खाता भूमि योग 1.421

(

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जल संसाधन विभाग अंतर्गत अधियारी सागर बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. 595 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा क्रमांकों की, भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में 'उल्लेखित भूमि रकवें की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-

पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-रीवा ( म.प्र.)

(ख ) तहसील-हनुमना

(ग ) ग्राम- पटेहरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-35.321 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकवा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.186

4249/3

0.506

4249/4/क

0.166

4249/4/ख

1.663

4360/1

4360/2

0.154

0.206

4240/2/क

0.146

4240/2/ख

0.045

4240/2/ग

0.223

4240/5

0.142

4228

0.882

4229/2

0.202

4255/ 1/क

0.263

4255/1 /ख

0.222

4255/1 /ग

0.121

4255/1 घ

0.101

4256

0.040

4257/1

0.085

4259

4237/4

0.267

0.125

4264/1

0.125

4264/2

0.125

4264/3

0.125

4264/4

0.125

4264/5

0.125

4264/6

0.053

4265/1

0.057

4265/2

0.056

4265/3

0.053

4265/4

0.065

4265/5

4266/1

0.093

0.093

4266/2

0.093

4266/3

4266/4

0.093

0.097

4266/5 3996

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

(2) (1)

4266/6

0.093 4267/1

0.028 4267/2

0.032 4267/3

0.028

0.028 4267/4

4267/5

0.032 4190/2/क

0.024 4190/2/ख

0.024

0.020 4190/2 /ग

0.020 4190/2/घ

4190/2/ङ

0.024 4190/4

0.117

0.114 4190/5

4184/1

0.817 4184/2/क

0.107

0.129 4184/2/ख

0.109 4184/2 /ग

4184/ 2/घ

0.109 4184/2/ङ

0.109 4184/3

0.724 4184/4

0.724 4184/5

0.574

0.748 4234/2

4186

0.081 4187

3.536 4188/2/क

0.028 4188/2/ख

0.024 4188 /2 /ग

0.024 4188/2/घ

0.024 4188/2/ङ

0.024 4248/1

3.043 4248/2

0.275 4239/3

0.024 4191/2/क

0.097

0.097 4191/2/ख

4191/2 /ग

0.097

(2)

(1)

0.097

4191/2/घ

0.101

4191 /2/ङ

0.202

4191/3/क

4191/4

0.494

4191/5

0.493

4273/1

0.089

4273/2

0.089

0.113

4185/1 /ग

0.450

4185/2

4370/1

0.016

4370/2

0.041

0.024

4370/2 /ख

0.069

4283/1

4283/2

0.065

4356/2/क

0.049

0.032

4356/2/ख

0.028

4354/1 /क/ 1

0.016

4354/1 /ख

4354/2

0.016

4289/ 1 /ख

0.129

0.320

4289/2

0.081

4287/1

4287/2

0.081

4279

1.052

4279/1

0.065

4279/3

0.069

4279/2

0.328

4364/3/क

0.178

0.105

4364/3/क/2

0.008

4364/5

4277/1 /ख

0.130

4277/2

0.230

0.142

4371/2/क/ 1

4371/2/क/2

0.287

0.405

4367/2/क

4367/2/ख

0.405 3997

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

82/1/क/3

0.053 4282/2

0.097

0.081 4358/1 /ख/1

4358/1 /ख/2

0.081

0.081 4358/1 /ख/3

0.081 4358/1/ख/4

0.081 4358/1 /ख/5

4371/1

0.823

0.057 4282/ 1/क

0.202 4278/2

4364/ 1/क

1.132 4202

1.185

0.401 4200

4189/1

0.615

0.304 4189/2

0.154 4189/3

0.154 4189/4

0.150 4269

0.202 4364/1 /ख

0.121 4364/1 क/2

0.154 4353/2क

0.073 4371 /2ख/1

0.081 4353/2ख

0.069 4371 /2ख/2

0.660 4366

0.121 4275/1

4275/2

0.121 4229/3

0.882 4364/8

0.263 4367/6

0.162 4367/7

0.182

0.304 4367/8

0.405 4363/4

0.182 4369

4374/5

0.332

कुल अर्जित रकबा : 35.321 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बमरहा बांध के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 596- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा क्रमांकों की, भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि रकवे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म.प्र. )

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- अमोखर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.058 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

0.029

776/1

0.029

776/3

योग : 0.058

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नन्दनपुर तालाब नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 597 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा क्रमांकों की, भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि रकवे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के 3998

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि के अर्जन की आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म.प्र. )

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- तमरा पहाड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.396 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.028

312

0.097

313

0.271

314

योग : 0.396

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तमरा पहाड़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित

सिवनी , दिनांक 20 दिसम्बर 2014

क्र. 9485 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमिके अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . चूंकि कार्यालय आदेश क्रमांक 1519/भू-अर्जन/2014 सिवनी, दिनांक 23 जून 2014 के अनुसार कुल प्रस्तावित खसरा नम्बरों का प्रकाशन हो चुका है. अतएव निम्न संशोधन भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ग्राम- सिमरिया, प.ह.न. 113, ब.नं. 572, रा.नि.म. सिवनी भाग -1 .

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.20

152/6

0.21

152/7

0.16

155/2

155/4

0.06 योग : 0.63

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3999

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्र. 1360- गोपनीय- 2014- दो-2-1-2014 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं: -

सारणी

कहां को

कहां से

क्र.

नाम

पदस्थापनां के संदर्भ में टिप्पणी

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

संचालक, मध्यप्रदेश

खण्डवा जबलपुर

1 श्री शैलेन्द्र शुक्ला,

राज्य न्यायिक अध्यक्ष, जिला

उपभोक्ता फोरम,

अकादमी, जबलपुर

की हैसियत से.

खण्डवा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर , दिनांक 4 दिसम्बर 2014

क्र. C- 6493- दो-2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 13 से 16 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-6497- दो-2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 18 अक्टूबर 2014 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से दिनांक 26 अक्टूबर 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है..

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी . एस . अरोरा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-6495-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 28 से 30 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2014

क्र. D-6635- दो- 2-35-2006.- श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 17 से 19 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

4000

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B -4908-दो- 2-17-2012.- श्रीमती एन . व्ही . कौर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2014 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2014 से 1 जनवरी 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D - 6629- दो- 2-58-2014.- श्री पी. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट को दिनांक 24 से 27 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी . सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 6627- दो- 2-20-2005.- श्री डी. के. पालीवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 3 से 11 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6617- दो -2-32-2011.- श्री ए. के. पाण्डे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को दिनांक 19 से 21 दिसम्बर 2014 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2014 तक पांच दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 6615-दो- 2-11-2013 .- श्री ए. एम . सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 22 से 23 दिसम्बर 2014 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एम. सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एम. सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 4906- दो- 2-49-2007.- श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डलेश्वर को दिनांक 1 से 4 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 4904- दो - 2-42-2007.- सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को दिनांक 27 नवम्बर 2014 से 2 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री सुषमा खोसला , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुषमा खोसला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 6602- दो- 2-37-2005.- श्री आर. के . पाण्डे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2014 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B -4918- दो- 2-53-2014.- श्री के. पी . सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ - ब्यावरा को दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

4001

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ - ब्यावरा को राजगढ- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी . सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-6633- दो - 3-15-2003.- श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 7 से 22 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 23 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

क्र. 1367-गोपनीय- 2014-दो-3-1-2014 ( भाग- बी) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नरसिंहपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्रमांक अधिकारी का नाम (1) (2) 1 श्री मनोज कुमार भाटी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर .

4002

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर , 2014

क्र . 1390- गोपनीय 2013 - II - 2-36-61 ( Part- VII ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 के नियम 9 ( घ ) के अंतर्गत निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण- पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है , उन्हें स्थायी कर दिया जावेगाः-

क्रमांक

पदस्थापना का स्थान (3)

उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का नाम (2)

(1)

1

मुरैना

श्री राजवर्धन गुप्ता

मनावर जिला धार 2 श्री अतुल्य सराफ

3

खुरई जिला सागर श्री अनिल कुमार अग्रवाल

4 श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया

बड़वानी 5

सरदारपुर जिला धार कुमारी भावना साधो

6 श्री रमेश मावी

सेंधवा जिला बड़वानी 7 श्री काशिफ नदीम (खान )

जबलपुर

सागर

8 श्री अनिल कुमार सोहाने

9

अलीराजपुर कुमारी किरण गोहर

10 श्री रविन्द्र सिंह

बुरहानपुर

भोपाल

11 श्री राम प्रकाश मिश्रा

बासौदा जिला विदिशा 12 कुमारी अनीता बाजपेयी

13

जबलपुर श्री सुनील कुमार जैन ( सीनियर )

सिवनी

14 श्री संजय कृष्ण जोशी

नसरूल्लागंज 15 श्री शशि भूषण पाठक

जिला सीहोर

मण्डला

16 श्री राजीव कुमार करमहे

17

भोपाल

श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी

विदिशा

18 श्री अजय श्रीवास्तव

आष्टा जिला सीहोर 19 श्री सत्येन्द्र गोवर्धनलाल जोशी

20

ग्वालियर श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा

21

शाजापुर कुमारी साधना महेश्वरी

22

जबलपुर श्री अवधेश कुमार सिंह

23

ग्वालियर श्री सतीश चन्द्र शर्मा ( जूनियर )

देवास

24 श्री राजीव आप्टे

25

आष्टा जिला सीहोर श्रीमती अलका दुबे

दमोह

26 श्री संजीव कुमार पाण्डेय

27

इंदौर

श्री महेन्द्र कुमार जैन

(2)

(3)

(1)

रीवा

28 श्री राकेश मोहन प्रधान

नागौद जिला सतना श्री वाचस्पति मिश्र

29

दमोह

30 श्री राम प्रताप सिंह

31

धरमपुरी जिला धार श्री देव नारायण ( शुक्ला)

डबरा जिला ग्वालियर 32 श्री लखन लाल गर्ग

कटनी

33 श्रीमती त्प्त्ति शर्मा

खरगौन

34 श्री जाकिर हुसैन

जिला मण्डलेश्वर 35

जौरा जिला मुरैना श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर)

ग्वालियर 36 श्री संजीव कुमार अग्रवाल

नीमच

श्रीमती विधि सक्सेना

37

38

जबलपुर श्री कपिल कुमार मेहता

भोपाल

39 श्री मोहन पी. तिवारी

40

इंदौर

श्री राकेश कुमार ( गुप्ता)

41

मुरैना

श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह

इंदौर

42 श्री राजीव कुमार अयाची

श्री जय प्रकाश सिंह

43

बिजावर जिला छतरपुर 44

गुना

श्री सुरेश कुमार चौबे ( सीनियर )

45

जबलपुर श्री मधु सूदन मिश्रा

46

होशंगाबाद श्री सुरेश सिंह

जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर , 2014

क्र. 1395 - गोपनीय- 2014- दो-3-70-60.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 के नियम 11 ( घ ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के निम्न व्यवहार न्यायाधीशों को प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण- पत्र जारी करता है, कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगाः-

सारणी

नाम

पदस्थापना क्रमांक

का स्थान

(3) (1)

(2)

सीहोर

1 श्री अयान गिरदोनिया

भीकनगांव 2 श्री अरविंद दरिया

(मण्डलेश्वर) .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

4003

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्र. 1414-गोपनीय- 2014- दो- 3-250-57 ( भाग-33 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( बी ) 2-2013-21 - ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 35 ) , दिनांक 5-11-2014 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

नाम

क्रमांक

प्रशिक्षण हेतु

पदस्थापना का

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

स्थान

(4)

(3)

(2)

(1)

1.

टीकमगढ़

सुश्री दीप्ती ठाकुर,

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) टिप्पणीः- आदेश क्रमांक 1347- गोपनीय- 2014- दो-3-250-57 ( भाग -33 ) , दिनांक 28-11-2014, जहां तक इसका संबंध सुश्री दीप्ती ठाकुर की प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , छतरपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , छतरपुर की हैसियत से छतरपुर में पदस्थापना से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

क्र. 1405- गोपनीय- 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकरी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना नाम

कहां से कहां को पदस्थापना के

क्रमांक

जिले का नाम

के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

डिण्डौरी डिण्डौरी डिण्डौरी

1 श्री रघुवीर प्रसाद पटेल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 / न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ) कीहैसियत से.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

4004

[भाग 1

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्र. 1416- गोपनीय- 2014- दो- 3-1-2014 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के पद पर होने के फलस्वरूप , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010/- में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

कहां से नाम

क्रमांक

(2)

(3) (1)

1 श्री सतीश कुमार टोप्पो

शुजालपुर

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(5)

(4)

शाजापुर

शुजालपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

Jabalpur, the 13th December 2014

No. B - 4915-1-7-3-2014 (Part - I) . The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2015 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 , is hereby published for general information:-

Name of Holidays (2)

Sr. No. (1)

1

Makar Sankranti

2

Republic Day

3

Mahashivratri

4

Holi (Dhuredi )

Gudi Padwa/Chaiti Chand 5

6

Ramnavmi

7

Mahaveer Jayanti

8

Good Friday

9

Dr. Ambedkar Jayanti / Baisakhi Buddh Purnima

10

Id-Ul - Fitar

11

12

Independence Day

13

Raksha Bandhan

Janmashtmi

14

Dates as per Gregorian Calendar

(3)

Days of Week (4)

15-01-2015

Thursday

26-01-2015

Monday

17-02-2015

Tuesday

06-03-2015

Friday

21-03-2015

Saturday

28-03-2015

Saturday

02-04-2015

Thursday

03-04-2015

Friday

14-04-2015

Tuesday

04-05-2015

Monday

18-07-2015

Saturday

15-08-2015

Saturday

29-08-2015

Saturday

05-09-2015

Saturday 4005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

Ganesh Chaturthi

15

Id-Ul -Zuha

16

17

Gandhi Jayanti

18

Sarv Pitra Moksha Amavasya 19

Mahanavmi /Dussehra ( 22-10-2015 )

Mahaashtmi 20

Moharrum

21

Deepawali ( 11-11-2015)

22

Gurunanak Jayanti

23

Christmas Day

TOTAL : 27 Days NOTES :-

(4)

(3)

17-09-2015

Thursday

24-09-2015

Thursday

02-10-2015

Friday

12-10-2015

Monday

21-10-2015

Wednesday

22-10-2015

Thursday

23-10-2015

Friday

24-10-2015

Saturday

11-11-2015

Wednesday

12-11-2015

Thursday

13-11-2015

Friday

25-11-2015

Wednesday

25-12-2015

Friday

1. Id -Milad - Un - Nabi dated 04-01-2015 , Falls on Sunday therefore this holidays is not declared separately .

2. Saturdays falling on 10th January , & 14th February, 14th March , 11th April , 9th May, 13th June , 11th July, 8th August , 12th September, 10th October, 14th November, 12th December will be closed Saturdays for Subordinate Court .

3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 18th May 2015 to 12th June , 2015 and Winter Vacation from 21st December 2015 to 31st December, 2015 .

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government / Competent Authority without approval of High Court .

5. The district Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector / Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

The Saturday of every month (except Second Saturday ) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B / 2380/III - 6-8 /85 Pt - II dt . 26-05-2010.

VED PRAKASH , Registrar General .

4006

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH , FOR THE YEAR 2015

FEBRUARY

JANUARY

Days

1 SUN .

11 18 25

4

2

MARCH

1

22

22 (29)

815

815

2 9 16 23 30

9 16 23

MON.

19 26

5 12

10

20 27 3

6 13

TUE .

11

21 28 4 WED.

7 14

THU . 1

15 22 29 5 12

8

6 13

FRI . 2 9

23 30

16

17 24

10 17 24 31

3

18 25

11 18 25

4

19 26

19 26

5 12

20 27

13 20 27

6

714 21 28

17 24

SAT .

31 3 10

APRIL

Days

SUN .

(19) (26)

512)

(31) MON.

6 13 20 27 TUE .

21 28

7 (14)

22 29 WED. 1 8 15

16 23 30 THU . 2 9

1 FRI . 3 10 17 24

SAT .

7 14 21 28

JUNE

MAY

10 17 24

21 28

7 14

3

1

15 22 29 11 18 25

8

4

2

16 23 30

9

19 26

5 12

20 27

10 17 24

6 13

3

21 28

7 14

11 18 25

4

15 22 29

8

19

12

26

5

13 20 27

6

2/9 16 23

4 11 18 25

30

AUGUST

JULY

Days

30 2

SUN .

26

5 12 19

31 3

MON.

6 13 20 27

21 28 TUE .

7 14

22 29 WED . 1 8 15

SEPTEMBER 16 23

9

6 13 20 27 10 17 24

7 14 21 28 18 25 1

22 29

4 11

8 15

23 30 12 19 26

5

2 9 16

27

6 13 20

23 30 THU . 2 9 16

10 17 24 31 FRI . 3

SAT .

18

18 25

4 11

OCTOBER

17 24

3 10

21 28

25

18

7 14

4 11

19 26

512

15 22 29

DECEMBER

NOVEMBER

Days

SUN .

11 18 25

13 20 27 22 29

6

18 15

4

MON.

21 28

7 14

30

2 9 16 23

5 12 19 26

20 27 TUE .

6 13

3 10

WED.

21 28

7 14

11

4

22 29 THU . 1 8 15

12

5 FRI .

16 23 30 2 9

13

6 SAT .

17 24 31 714

3 10

Sundays & Holidays

Closed Saturday for Registry

Vacation

22 29 17 24

8 15

1

2 9 16 23 30 18 (25)

17 24 31 19 26

3 10

11 18 25

4

20 27

21 28

19 26

5 12 4007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

न्यायालय, क्र. 1373 - गोपनीय- 2014- दो-3-106-2014.- मध्यप्रदेश, सुश्री मेघा प्रधान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , लहार, जिला भिण्ड का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन." श्रीमती मेघा अग्रवाल " पत्नी श्री सुनीत अग्रवाल करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .

आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

क्र. A-5433- दो- 3-12-13.- श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी , डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 31 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता. था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

क्र. A- 5478-दो- 3-27-2002 .- श्री ए. एम. येवलेकर, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 2 से 9 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एम. येवलेकर, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एम. येवलेकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 December 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-12-26.52.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-12-26.52.Ordinary.