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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 02 January 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
01
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-01-02.01.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जनवरी 2015- पौष 12 , शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क)

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम ,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. ई - 5-919 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) डॉ. जे. विजय कुमार, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बीना, जिला- सागर को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. विजय कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीना, जिला- सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. जे. विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे. विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-814 - आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा , आयएएस. , विकअ- सह - सचिव, म. प्र. राज्य सूचना आयोग भोपाल को दिनांक 15 से 16 दिसम्बर 2014 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न

1

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.

2

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

विकअ- सह- सचिव , म. प्र. राज्य सूचना आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को , अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 5-836 - आयएएस लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएएस. , कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 दिसम्बर 2014 एवं 4 जनवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री एम. के. अग्रवाल, की अवकाश अवधि में श्री अमित तोमर, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर, जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित तोमर कलेक्टर , जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-927 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रवीण सिंह अढायच, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , लखनादौन, जिला सिवनी को दिनांक 10 से 22 नवम्बर 2014 तक, तेरह दिन का पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अढायच को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[ भाग 1 ( 3 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री प्रवीण सिंह अढायच अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-954- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अशोक कुमार शर्मा, आयएएस. , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 9 जनवरी 2015 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 दिसम्बर 2014 एवं 10, 11 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-886 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस. , अपर कलेक्टर, हरदा को दिनांक 10 से 14 नवम्बर 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15, 16 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-559- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आशीष उपाध्याय , आयएएस . , विकअ- सह - आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 16 से 19 दिसम्बर 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष उपाध्याय को , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह - आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री आशीष उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-947- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती अलका श्रीवास्तव, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , सागर संभाग , सागर को दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 1 जनवरी 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव को, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) , सागर संभाग , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई -5-873 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, देवास को दिनांक 24 दिसम्बर 2014 से 5 जनवरी 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

क्र. ई- 5-755- आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्री चन्द्रहास दुबे, आयएएस . , प्रबंध संचालक, म. प्र . भण्डार गृह निगम, भोपाल को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रहास दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, म. प्र. भण्डार गृह निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रहास दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रहास दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-910 - आयएएस लीव -5- एक.-( 1 ) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 10 से 14 नवम्बर 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 एवं 15 , 16 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा , को, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-666 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) डॉ. व्ही . एस. निरंजन , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय को दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2014 तक , पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. व्ही . एस. निरंजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश 4

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

शासन, सामाजिक न्याय विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. व्ही. एस. निरंजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर , 2014

क्र. एफ ए 5-25-2011- एक- एक. राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री मूलचन्द गर्ग , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -

अ. क्र.

अभियुक्ति

कुल दिन

अवकाश

अवधि

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. व्ही . एस. निरंजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

अवकाश का प्रकार

(1) (2)

(3)

(4)

(5) 01 13 अक्टूबर 2014 05 से 17 अक्टूबर

क्र. ई- 5-416 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सुरेश, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा साप्रवि ( मानव अधिकार ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 16 से 27 दिसम्बर 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 28 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, अट्ठारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई- 5-766 - आयएएस लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री शोभित जैन, आयएएस. , प्रबंध संचालक, एम. पी. स्टेट को- ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2014 एवं 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, एम. पी . स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

पूर्ण वेतन तथा -00- भत्तों सहित अवकाश

2014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1 ( ए) 166-1989 - ब- 2- दो. श्री एस. के. पाण्डेय , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन, होमगार्ड, म. प्र. भोपाल को दि. 17-12-2014 से दिनांक 24-12-2014 तक 08 दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 25-12-14 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्डवर्ष- 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत् कन्याकुमारी जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान करता है: -

-स्वयं

1 . श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय ,

-पत्नी

2. श्रीमती रेवा पाण्डेय,

-पुत्र

3. श्री शोभित पाण्डेय ,

-पुत्री

4. कुमारी श्रेया पाण्डेय,

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एस. के. पाण्डेय , भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पाण्डेय, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन, होमगार्ड, म.प्र . भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाश काल में श्री एस. के. पाण्डेय , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि, यदि श्री एस. के. पाण्डेय, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहेंगे .

5

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1 ( ए ) 72-2009- ब-2- दो. श्री कमल किशोर शर्मा, भापुसे, सेनानी 5वीं वाहिनी विसबल, मुरैना को दिनांक 01 से 10 अक्टूबर 2014 तक कुल दस दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री कमल किशोर शर्मा, भापुसे के अवकाश खाते से 20 दिवस का अर्धवैतनिक ( HPL) अवकाश घटाया जायेगा.

(3 ) अवकाशकाल में श्री कमल किशोर शर्मा , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमल किशोर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1 ( ए) 268-1986- ब- 2- दो. श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2014 तक, 10 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करने एवं उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष- 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में उत्तर पूर्वी राज्यों की अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ नाथूलापास ( सिक्किम) अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है: -

-स्वयं

1. श्री राजेन्द्र कुमार

-पत्नी

2. डॉ. शुचि श्रीवास्तव

- पुत्री

3. कु. सुकृति श्रीवास्तव

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. के. मराठे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशिक्षण ) पु. मु. भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 5 ) श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि, यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहेंगे.

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1 (ए) 95-99-ब-2- दो. श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा को दिनांक 24 दिसम्बर 2014 से दिनांक 6 जनवरी 2015 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री सोलोमन यशकुमार मिंज , भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आकाश जिंदल , भापुसे, पुलिस अधीक्षक , रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन यशकुमार मिंज , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1 ( ए) 77-2003- ब- 2- दो. डॉ. आशा माथुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रबंध ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 3 से 26 नवम्बर 2014 तक, कुल चौबीस दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) डॉ. आशा माथुर, भापुसे, के अवकाश खाते से 48 दिवस का अर्धवैतनिक ( HPL) अवकाश घटाया जायेगा.

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. आशा माथुर , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशा माथुर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 399-1988-ब- 2- दो. श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं ) , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 24 जनवरी 2015 तक सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश , 28 दिसम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

6

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं ) , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी . व्ही. मुनिराजू, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 119-2011- ब-2-दो. श्री आर. के . अरूसिया, भापुसे, सेनानी , 10 वीं वाहिनी विसबल, सागर , को पूर्व में स्वीकृत आदेश दिनांक 6 अगस्त 2014 को निरस्त करते हुए पुनः दिनांक 20 से 28 दिसम्बर 2014 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश , तीन दिवस विज्ञप्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण हेतु अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कन्याकुमारी (तमिलनाडू) जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:--

स्वयं 1 . श्री आर. के. अरूसिया

पत्नी 2. श्रीमती मन्जू अरूसिया

पुत्री 3. कु. नेहा

क्र. एफ 1 ( ए) 107-2008- ब- 2- दो. श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, श्योपुर ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 15 से 25 अक्टूबर 2014 तक कुल ग्यारह दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाता है .

( 2 ) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, के अवकाश खाते से 48 दिवस का अर्धवैतनिक ( HPL) अवकाश घटाया जायेगा.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1 ( ए) 107-86- ब- 2- दो. श्री वी. के. सिंह , भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत गृह नगर गौतमबुद्ध नगर ( उत्तरप्रदेश ) की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है: -

स्वयं 1. श्री व्ही. के. सिंह

पत्नी 2. श्रीमती तुहिन सिंह

पुत्री 3 . कु. ज्योत्सना सिंह

पुत्री 4. कु. रश्मि सिंह

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री वी. के . सिंह , भापुसे , महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय , मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्य दिनांक 22 से 27 दिसम्बर 2014 तक श्री सी. व्ही. मुनिराजु, भापुसे, अति. महानिदेशक जेल द्वारा तथा दि. 29 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक श्री आर. एस. विजयवर्गीय, उप महानिरीक्षक ( विधि ) द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . के. सिंह, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 4 ) श्री वी. के. सिंह , भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय , मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . के. सिंह, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग शुद्धि-पत्र

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2014

फा. क्र . 17- ( ई ) 43-2009 - इक्कीस- ब ( एक ) -3773- 014.- राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त, 2014 में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 दिनांक 15 अगस्त, 2014 में प्रकाशित की गई थी, में शुद्धि - पत्र जारी करता है अर्थात्:-

भाग 1 ]

7

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

उक्त अधिसूचना में , सारणी में क्रमांक 4 के सामने कॉलम (2) में विद्यमान न्यायाधिकारी का नाम " श्री दीपक कावड़े " स्थान पर " श्री दीपराज कवड़े " पढ़ा जाए.

CORRIGENDUM

F. No. 17( E) 43-2009 - XXI - B ( 1 ) -3773-014 .- The State Government issue corrigendum of this department's notification of even number dated 8th August , 2014 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 , dated 15th August, 2014 , namely : ---

In the said notification in the table , in column No. (2) against serial No. 4 , for existing name of Nyayadhikari " Shri Deepak Kawde " , read the name "Shri Deepraj Kawde" .

फा. क्र. 17 (ई ) 44-2013 - इक्कीस- ब( एक ) -3906- 14.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब- ( एक ) , 3476/2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -

सारणी

जिले का नाम (2)

विशेष न्यायाधीश का नाम (3)

क्रमांक (1)

" 34 सिवनी

श्री संजय कृष्ण जोशी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सिवनी.

44 मंडलेश्वर (पश्चिम निमाड़ )

श्री अनीस कुमार मिश्रा , द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़) .

45 अलीराजपुर श्री शिव मंगल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर." यह संशोधन उस दिनांक से लागू होगा जिस दिनांक को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करते हैं.

F. No. 17 (E) 44-2013 - XXI - B ( 1 ) -3906-2014 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this department's Notification F. No. B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 20th September , 2013 , namely :-

S.

Name of

Name and Designation No.

District

(2)

of the Judge (3)

(1)

Seoni

"34 Shri Sanjay Krishna Joshi , IInd Additional Sessions Judge, Seoni .

44

West Nimar Mandleshwar

Shri Anees Kumar Mishra , IInd Additional Sessions Judge, Mandleshwar (West Nimar) .

45 Alirajpur Shri Shiv Mangal Singh , District & Sessions Judge , Alirajpur."

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 1 ( बी) -12-2014 - इक्कीस- ब- ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्रीमती रचना गौतम पत्नि श्री संदीप गौतम अधिवक्ता, जिला उमरिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला उमरिया सत्र खण्ड उमरिया राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला उमरिया नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी) -13-2014 -इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री अश्विनी भाटे पुत्र श्री बी. ए. भाटे अधिवक्ता, जिला खण्डवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला खण्डवा सत्र खण्ड खण्डवा राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला खण्डवा नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

[ भाग 1 8

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

अधिनियम, 1989 की धारा -14 के अनुसार ग्वालियर जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री अभय कुमार पाटील , अधिवक्ता को जिला ग्वालियर में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है .

फा. क्र. 1 ( बी ) -11-2014- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री राजेश साबले पुत्र श्री गंगाधरराव साबले अधिवक्ता, तहसील मुलताई , जिला बैतूल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बैतूल सत्र खण्ड के बैतूल राजस्व जिले की तहसील मुलताई के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

उक्त नियुक्ति श्री अभय कुमार पाटील द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है . किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे. विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

फा. क्र. 1 ( बी) -11-2014 - इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री नितिन मिश्रा पुत्र श्री विनोद मिश्रा अधिवक्ता, जिला बैतूल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बैतूल सत्र खण्ड के बैतूल राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- 21 - ब( दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.

फा. क्र. 1 ( सी ) -38-2014- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब (दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण )

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर , 2014

फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस - ब- ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा आगामी आदेश होने तक ( जो भी पहले हो ) एतद्वारा नियुक्त करता है:-

नाम

क्र.

पदनाम/पदस्थापना

62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक (4) (2)

(3)

(1)

31-10-2016

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा

1 श्री शम्भु दयाल दुबे, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश .

14-10-2016

द्वितीय अति. प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर

2 श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा , सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा .

9 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जनवरी 2015

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस- ब-( एक) .- 3964-2014.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल , 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 27 , 40 तथा 51 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -

न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

विशेष न्यायालय स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड अनुक्रमांक

(4) (2)

(3)

(1)

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

" 27. श्री अनीस कुमार मिश्रा , द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश,

(पश्चिम निमाड़ ) मण्डलेश्वर ( पश्चिम निमाड़ ) .

(पश्चिम निमाड़)

सिवनी

सिवनी

40. श्री संजय कृष्ण जोशी , द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सिवनी.

51.

अलीराजपुर

अलीराजपुर" श्री शिव मंडल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89 - XXI -B ( 1 ) 3964-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April 1998 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , Dated the 17th April , 1998 , namely:---

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, for serial numbers 27 , 40 and 51 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : ----

S. No.

Special Court Local area Session Divisions Name and Designation of the Judges 2)

(4)

(3)

(1)

"27 . Shri Anees Kumar Mishra , IInd Additional Sessions Judge , Mandleshwar ( West Nimar ) .

Mandleshwar (West Nimar)

Mandleshwar (West Nimar)

Seoni

Seoni 40 Shri Sanjay Krishna Joshi , IInd Additional Sessions Judge , Seoni .

51.

Alirazpur. '

Alirazpur

Shri Shiv Mangal Singh , District & Sessions Judge , Alirazpur.

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of the office in the said Court .

10

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

फा. क्र. 17- ( ई ) -83-03- इक्कीस - ब-( एक ).-3924-2014.-विद्युत् अधिनियम , 2003 ( क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 65 तथा 111 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्:-

सारणी क्रमांक

विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (4)

विशेष न्यायालय का नाम

(3)

सिविल जिले का नाम (2)

(1)

" 65 .

तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, गाडरवाड़ा

नरसिंहपुर

111. मण्डलेश्वर

कुमारी प्रतिभा साठवाणे , तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , गाडरवाड़ा.

चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , खरगोन

श्री एन. एस. डावर, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, खरगोन. "

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( one ) -3924-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby , makes the following further amendments in this department's Notification F. No. 17 (E) 83- 03 -XXI -B ( 1 ) , dated 16th September, 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September, 2010 , namely: --

AMENDMENTS

In the said notification , in the table , for serial number 65 & 111 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

S. No.

Name of the Judge of the Special court (4)

Name of Special Court

(3)

Name of the Civil District (2)

(1)

" 65 .

IIIrd Additional Sessions Judge ,

Narsinghpur

Gadarwara .

Mandleshwar

111.

IVth Additional Sessions Judge , Khargone.

Ku . Pratibha Sathwane , IIIrd Additional Sessions Judge , Gadarwara .

Shri N. S. Dawar , IVth Additional Sessions Judge , Khargone " .

फा. क्र. 17- ( ई ) -83-03- इक्कीस- ब-( एक ) .-3924-2014.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 65 तथा 111 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्:-

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

सिविल जिले का नाम

अनुक्रमांक

(3)

(2)

(1)

"65 .

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)

(4)

गाडरवाड़ा एवं तेन्दुखेड़ा का विद्युत क्षेत्र.

तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , गाडरवाड़ा

नरसिंहपुर

मण्डलेश्वर

111 .

खरगोन तथा भीकनगांव का विद्युत क्षेत्र. "

चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , खरगोन

टिप्पणीः-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अन्तरित हो जायेंगे .

भाग 1 ]

11

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

F. No. 17 (E ) 83-03 -XXI - B ( one) -3924-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83- 03 -XXI- B ( 1 ) , dated 16th September, 2010 , whichwas published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September , 2010 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial numbers 65 & 111 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

S. No. Name of the Civil District Name of Special Court

(3)

(2)

(1)

"65 . Narsinghpur

IIIrd Additional Sessions Judge , Gadarwara .

111. Mandleshwar

IVth Additional Sessions Judge , Khargone.

Territorial jurisdiction of Special court (According to the electricity Area )

(4)

Electricity Area of Gadarwara and Tendukheda .

Electricity Area of Khargone and Bhikangaon . "

Note: --The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन , दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. ए.डी.एम. रीडर- 2011-2431 .- पुलिस अधीक्षक, जिला- उज्जैन के प्रतिवेदन क्रमांक- पु. अ.-9534-11, दिनांक 16-08-2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला उज्जैन के थाना बिरलाग्राम नागदा के 03 गांव ( 1 ) ग्राम परमारखेडी ( 2 ) ग्राम किलोदिया (3 ) गिदवानिया को थाना नागदा मंडी में सम्मिलित किये जाने हेतु क्षेत्रीय विधायक श्री दिलीपसिंह गुर्जर द्वारा मांग की गई है . इन्हीं ग्रामों के संबंध में समिति सदस्य ( 1 ) कलेक्टर उज्जैन ( 2 ) पुलिस अधीक्षक, उज्जैन ( 3 ) जिला अभियोजन अधिकारी , उज्जैन द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव दिनांक 09-11-2011 प्रस्तुत किये गये जिनका विवरण इस प्रकार है:-

जनसंख्या

ग्राम का नाम

वर्तमान थाने से दूरी व दिशा

वर्तमान में किस थाने के अंतर्गत गांव के हैं

नागदा मंडी थाने में गांवों को सम्मिलित करने हेतु उससे दूरी

(5) (2)

(4)

(3)

(1)

परमारखेडी 900

बिरलाग्राम 5 कि.मी. पश्चिम.

3 कि.मी. पश्चिम- दक्षिण.

बिरलाग्राम

किलोदिया 850

10कि.मी. उत्तर- पश्चिम.

9 कि.मी. उत्तर- पश्चिम.

1600

बिरलाग्राम

गिदवानिया

5 कि.मी. उत्तर- पश्चिम.

6 कि.मी. उत्तर- पश्चिम.

रिमार्क

ग्राम परिवर्तन का कारण

थाने से गांव तक पहुंचने का साधन

वर्तमान न्यायालयीन क्षेत्राधिकार एवं राजस्व क्षेत्र विगत 05 वर्षों के अपराधों की स्थिति

(6)

(7)

(9) (10)

(8)

14

नागदा

सड़क मार्ग.

जनसुविधा की दृष्टि से.

है. अनुशंसा कीजाती 12

नागदा

सड़क मार्ग.

जनसुविधा की दृष्टि से.

अनुशंसा की जाती है.

47

नागदा

सड़क मार्ग.

जनसुविधा की दृष्टि से.

अनुशंसा कीजाती है.

[भाग 1 12

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

अतः पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन के प्रतिवेदन एवं समिति की अनुशंसा से सहमत होते हुए ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए थाना बिरलाग्राम के 03 ( 1 ) ग्राम परमारखेडी ( 2 ) ग्राम किलोदिया ( 3 ) गिदवानिया को थाना नागदा मंडी में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

एम. गीता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. 2917-2158-2014-अ- ग्यारह.- इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा-34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की इकाई क्रमांक 8 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी . /3514 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा -6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 24 अगस्त 2014 से 23 नवम्बर 2014 तक तीन माह के लिये छूट प्रदान करता है: - ( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा -18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा -02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

( 3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने ( रेग्यूलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

( 5 ) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम-6 कीअपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के सम्बंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल भारतीय , उपसचिव.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. 8355 -अका-विपप्र- 2014- संशोधन. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 4879- 2128 - अका- विपप्र-2012 , दिनांक 12 अप्रैल 2012 को सम्पन्न प्रश्नपत्र लेखा प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) सम्पन्न हुआ था, में इंदौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी, श्री राधेश्याम धाकड़, राजस्व निरीक्षक अंकित है, के स्थान पर अब श्री राधेश्याम धाकड़, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख पढ़ा जाए.

(2 ) राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल, 2012 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 4431-अका-विपप्र-2012 के अनुसार प्रश्नपत्र- पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था, में इंदौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी, श्री राधेश्याम धाकड़ , राजस्व निरीक्षक अंकित है , के स्थान पर अब श्री राधेश्याम धाकड़ , सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख पढ़ा जाए.

(3 ) राज्य शासन द्वारा , विभागीय परीक्षा माह अप्रैल, 2012 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 0-2196 अका- विपप्र-2012 , द्वारा आयोजित प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था , में इंदौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी, श्री राधेश्याम धाकड़, राजस्व निरीक्षक अंकित है, के स्थान पर अब श्री राधेश्याम धाकड़, सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

13

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जनवरी 2015

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्र. 5 - व.लि. - 2-2014-8093.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-32-1999- 1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के पालन में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर शहडोल म. प्र . वर्ष 2015 के लिए निम्नानुसार दर्शायी गई तारीखों को पूरे दिन के लिए 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.

पर्व जिला

अवकाश का दिनांक

दिन

क्रमांक

07 मार्च 2015

शनिवार

1.

शहडोल

भाई दूज

2.

17 सितम्बर 2015

शहडोल

गुरूवार गणेश चतुर्थी/विश्वकर्मा जयन्ती 3.

शहडोल

12 नवम्बर 2015

गुरूवार दीपावली का दूसरा दिन उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालयों तथा बैकों पर लागू नहीं होगे .

अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्र. 1674 - मण्डी-निर्वाचन- 2014.- म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( घ) दो में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , डॉ. संजय गोयल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) कृषि उपज मण्डी समिति 104- आलोट के लिए विधान सभा सदस्य प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित प्रतिनिधि का नाम विधायक प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं: -

प्रतिनिधि

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता

क्रमांक मण्डी समिति का नाम

मण्डी अधिनियम की धारा 1. 104-आलोट

विधायक, विधान सभा सदस्य धारा 11 ( 1 ) ( घ) श्री गोपालसिंह पिता भैरूसिंह आंजना ग्राम जहानाबाद .

विनय कुमार धोका, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्र. 1737 - मण्डी- निर्वाचन- 2014-15- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति भानपुरा, जिला मन्दसौर के वार्ड क्रमांक निरंक के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार तुलैया- हम्माल प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

पता क्रमांक

निर्वाचित सदस्य का नाम

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

1.

तुलैया तथा हम्माल सदस्य

श्री अशोक कुमार राठौर पिता हीरालाल राठौर

भँवरिया गडार वार्ड क्रमांक 06 , भानपुरा , जिला मन्दसौर.

संजीवसिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वा. ) .

14

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जनवरी 2015

संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे. रा.- 2014-15-563.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु निखिल शुगर लिमिटेड ग्राम बारंगी तह. खिरकिया, जिला हरदा मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ : -

जिला/तहसील क्र.

(1)

(2) 1

हरदा

ग्रामों की संख्या

क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) क्रय केन्द्र

(5) (3)

(4)

1620.31

97

फैक्ट्री गेट

97

1620.31 योग ..

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी उसकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

गांव का नाम क्र.

(2)

(1)

1

बारंगी

2

भिरंगी

बाफला 3

4

नीमसराय 5

कमताडी 6

वोंडगाँव 7

धनवाडा 8

हिवाला 9

बम्हनगॉव 10

बारंगा

खमलाय 11

12

बड़नगर

मॉदला 13

14

रोसड़ 15

हरपालियों 16

लोनी

17

मरदानपुर 18

विक्रमपुरखुर्द 19

वैडियाखुर्द

मोहन लाल , गन्ना आयुक्त.

निखिल शुगर लिमिटेड बारंगी जिला- हरदा गन्ना आरक्षित क्षेत्र सत्र 2014-15 ( एकड़ में )

विकासखण्ड

कुल प्लाट

कुल रकबा कुल किसान

(6) (4)

(3)

(5)

59

295.48 खिरकियाँ

41

1

10.00 खिरकियाँ

1

3

17.42 2

खिरकियाँ

71.66 13

16

खिरकियाँ

3

10.72

3

खिरकियाँ

6.00 1

1

खिरकियाँ

2

2

26.44 खिरकियाँ

31

177.68 22

खिरकियाँ

14

10

134.32 खिरकियाँ

1

3

8.00 खिरकियाँ

3

3

23.60 खिरकियाँ

20.14 1

1

खिरकियाँ

3

21.70

5

खिरकियाँ

1

7.54 1

खिरकियाँ

3

34.00

3

खिरकियाँ

4

12

खिरकियाँ

68.22

44.60

17

7

खिरकियाँ

1

8.00 खिरकियाँ

1

133.24 15

29

खिरकियाँ भाग 1 ]

15 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

(2)

(1)

20

वैडियाकलॉ 21

डेडगाँव 22

जूनापानी 23

सोनपुरा 24

बोथीया

खेडी

25

26

शोभापुर 27

जटपुरा 28

पहटकलॉ 29

पोखरनी 30

जयमलपुरा 31

पिपल्या 32

टेमलावाड़ी 33

कानपुरा 34

बोरीसराय 35

मक्तापुर

चारूवा 36

37

ढोलगॉव 38

मुहाल

39

बड़खाल्यॉ 40

सिराली 41

जिनवान्या 42

मुण्डासेल 43

सोमगॉव 44

आमासेल 45

लोलांगरा 46

खुदिया

धनकार 47

48

धुपकरण 49

घोंघडाघाटखुर्द 50

रामपुरा 51

पिपल्या 52

महेन्द्रगॉव 53

विक्रमपुरखुर्द

नहालीकलॉ 54

55

कॉकरिया 56

बैरागढ़ 57

कुकरावद 58

बुदंडा 59

सिरकम्बा 60

झुंड़गाँव 61

बरखेड़ी

मगरधा 62

गहाल

63

(6) (3)

(4)

(5)

8

33.88 6

खिरकियाँ

10

67.00 7

खिरकियाँ

1

1

5.00 खिरकियाँ

33

28

148.92 खिरकियाँ

2

3

11.16 खिरकियाँ

5

51.68 खिरकियाँ

4

112.90 13

19

खिरकियाँ

5

24.56 खिरकियाँ

4

1

7.00 1

खिरकियाँ

17.80

8

4

खिरकियाँ

21.46 3

3

खिरकियाँ

4.00 1

1

खिरकियाँ

1

10.64

1

खिरकियाँ

7.00 1

1

खिरकियाँ

6.92

1

खिरकियाँ

1

6

5

47.00 खिरकियाँ

7.00

1

खिरकियाँ

1

1

2.00 1

खिरकियाँ

6.00

1

खिरकियाँ

1

1

4.00 1

नया हरसुद

1

5.54 1

खिरकियाँ

16

24

165.30 खिरकियाँ

8.66

2

खिरकियाँ

1

14.84

3

1

खिरकियाँ

79.70

11

7

खिरकियाँ

14

खिरकियाँ

11

67.14

16.62 2

3

खिरकियाँ

1

2.18 1

खिरकियाँ

4.00

1

1

खिरकियाँ

2

7.84 1

खिरकियाँ

4

23.28 2

खिरकियाँ

3.84 1

1

खिरकियाँ

1

1

2.32 खिरकियाँ

3

14.08 1

खिरकियाँ

5.72

1

1

खिरकियाँ

3

27.42 3

हरदा

58.62

13

6

हरदा

2.36

1

1

हरदा

3

3

22.86 हरदा

1

3

7.90 हरदा

5

4

16.12 हरदा

30.56 5

7

हरदा

34.00

6

3

हरदा

3

3

8.64 हरदा 16

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जनवरी 2015

(2)

(1)

64

नकवाड़ा 65

गुठानियाँ 66

झिरी

67

रहटाखुर्द 68

सोनतलाई 69

विछौला

70

नहालखेड़ा 71

नीमगॉव

72

रहटाकलॉ 73

रन्हाई

74

चारखेड़ा 75

खिड़कीवाला 76

उन्द्राकच्छ 77

आलमपुर 78

दुधकच्छ 79

फुलड़ी

80

धनगॉव

81

काल्पी

82

रहटगॉव

83

छिरपुरा

पोखरनी

84

छिदगॉवमेल 85

86

बहरागॉव टपपर

सिरकम्बा नांदवा 87

88

सोडलपुर 89

नांदवा

90

टेमागॉव

91

पानतलाई 92

लहाड़पुर 93

भायलीटप्पर 94

बारजा

निमाचा

95

96

धौलपुर

97

सैताड़ा

(4)

(5)

(6) (3)

4.64 1

1

हरदा

8.76 2

3

हरदा

2

6.12 हरदा

2

34.00 2

4

हरदा

7

84.12 4

हरदा

2

3

29.80 हरदा

9.00 1

1

हरदा

1.00 1

1

हरदा

8.02 1

2

हरदा

1

3.08

1

हरदा

57

108

740.02 टिमरनी

4

38.76

7

टिमरनी

5

21.02 3

टिमरनी

10.74 टिमरनी

1

1

7

13

97.62 टिमरनी

33

181.90 टिमरनी

18

13

टिमरनी

64.12 9

3

24.16 टिमरनी

3

4.28 1

1

टिमरनी

1

4.56 1

टिमरनी

2

1

10.98 टिमरनी

1

4.00 1

टिमरनी

1

4.78 टिमरनी

1

4

2

20.74 टिमरनी

3.40

1

1

टिमरनी

1

1

6.90 टिमरनी

8

14

79.22 टिमरनी

1

1

1.00 टिमरनी

21.54 1

4

टिमरनी

2

2

5.32 टिमरनी

4

2

15.12 टिमरनी

7

टिमरनी

49.48 2

2

3

20.90 टिमरनी

4

10

38.82 टिमरनी

1620.31 97 ग्राम

योग .

हस्ताक्षर

निखिल शुगर लिमिटेड बारंगी

जनरल मैनेजर ( गन्ना) भाग 1 ]

17

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. गन्ना- एस - 3 - क्षे . रा.- 2014-15-561.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवल नगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ : -

क्रय केन्द्र

क्र.

जिला/तहसील

(2)

(3) (1)

1

बुरहानपुर बुरहानपुर

2

शाहपुर

बुरहानपुर

3

बुरहानपुर

दरियापुर

खकनार 4

बुरहानपुर

5

टुकईथड

बुरहानपुर

6

हैदरपुर बुरहानपुर

पन्धाना खण्डवा

7

खण्डवा

खण्डवा 8

खण्डवा

9

पुनासा 10

खण्डवा

छनेरा ग्रामों की संख्या

क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

(5) (4)

24

980.7 20

121.1

1492.4 38

1114.8 31

824.5 32

36

2329.10

198.1 14

18

60.6

51.3 8

5

15.8

7188.40 योग .. 226

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उसकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवलनगर 450331 , जिला बुरहानपुर (म. प्र. )

मोहन लाल , गन्ना आयुक्त.

रक्षित क्षेत्र में ग्रामवार फसल प्रकारानुसार गन्ने का क्षेत्र

गट का नाम

सेन्टर का नाम ग्राम का नाम अ. नं.

(4)

(3)

(1)

(2)

बुरहानपुर

1

बुरहानपुर

बुरहानपुर

2

बोरगांव खुर्द 3

बाडाबुजुर्ग

चिंचाला 4

ऐमागिर्द 5

6

फतेहपुर 7

लालबाग 8

गन्ने का प्रकार ( हेक्टर )

तिरी

रोपा जडी ( दुरी)

(7)

योग (8) (5)

(6)

2.000

0.000

0.000

2.000

116.700

1.400

51.800

63.500

6.700

0.000

4.700

2.000

11.800 4.200

0.000

7.600

11.000

0.000

4.000

7.000

59.600

4.000

30.300 25.300

3.000

0.000

3.000

0.000

25.000

0.000

14.400

10.600

रहीपुरा ( बुरहानपुर )

9

लोधीपुरा

योग ..

बुरहानपुर

6.000

0.000

4.000

2.000

241.800 111.400

5.400

125.000 18

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जनवरी 2015

(4)

(3)

(1)

(2)

बिरोदा 10

बहादरपुर

बोहरडा 11

12

मोहम्मदपुरा

योग .. बहादरपुर 13

निम्बोला(अ) बसाड़

मगरूल 14

15

मचलपुरा

निम्बोला 16

17

रहीपुरा ( निम्बोला)

गारबडली 18

योग . निम्बोला (अ)

निम्बोला ( ब)

19

बोरीखुर्द 20

चुलखान

नसीराबाद 21

निम्ना 22

झीरी 23

24

झांझर

योग .. निम्बोला( ब)

योग ..

बुरहानपुर

बम्भाडा 25

शाहपुर

शाहपुर

बक्खारी 26

27

(7)

(6)

(8) (5)

5.000

0.000

1.200

3.800

4.800 0.000

4.400

0.400

8.800

0.000

3.400

5.400

18.600

0.400

4.600

13.600

13.400

0.000

2.600

10.800

1.000 129.200 73.000 55.200

1.500 23.000 9.400

12.100

0.800

66.000 32.500

32.700

0.800 34.400 16.200

17.400

0.600

0.000

0.600

0.000

266.600 116.500

4.100

146.000

0.000 71.800 41.300

30.500

12.000 111.100 45.200

53.900

6.800 160.800 64.300

89.700

32.100 12.700

0.000

19.400

2.200

23.900

24.200

50.300

27.600

2.000

9.900

15.700

186.500 23.000 453.700 244.200

32.900 980.700 528.800 419.000

0.000

2.400 1.400

1.000

0.000

2.400 1.000

1.400

4.400

1.200

2.000

1.200

बादखेडा ( नाचनखेडा)

खामनी 28

मोहद 29

निमगांव 30

31

शाहपुर 32

सिरसोदा

नेर 33

योग ..शाहपुर

फोपनार

बडसिंगी 34

दहीहंडी 35

36

फोपनार

पिंपरी 37

38

संग्रामपुर 39

तुरकपुराड़ा

फोपनार

योग

चापोरा

अडगाँव 40

41

भोटा

धामनगांव 42

0.400

1.200

1.600 0.000

0.000

0.000

1.800 1.800

3.000

0.000

2.000

1.000

15.600 1.600

2.100

11.900

10.900 4.800

0.000

6.100

0.000

2.000 2.000

0.000

44.100

3.700

15.000

25.400

1.400 0.000

0.000

1.400

2.000

0.000

0.000

2.000

3.800 1.400

0.000

2.400

1.200

0.000

1.200

0.000

9.200

0.000

3.400

5.800

21.000

0.000

11.200

9.800

0.000 38.600 15.800

22.800

4.600

0.600

1.400

2.600

7.400 2.000

0.000

5.400

0.400 13.800 1.400

12.000 भाग 1 ]

19

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

(2)

(3)

(4) (1)

43

इच्छापुर 44

वारोली

चापोरा

योग .

योग . शाहपुर दर्यापुर

दर्यापुर

45

बडगांव ( गुलई ) 46

दर्यापुर 47

जैनाबाद 48

खडकोद 49

टिटगांवखुर्द

योग . दर्यापुर

बोदरली

अंजनबर्डी 50

51

बोदरली 52

बडझीरी 53

चिल्लारा 54

चाकबारा 55

(6)

(7)

(8) (5)

0.600

8.600 3.000

5.000

0.000

4.000 2.800

1.200

38.400

1.600

24.200 12.600

121.100 43.400

72.400

5:300

19.900 14.300

5.600

103.500

2.200

42.500

58.800

6.100 219.600 90.700

122.800

37.700 10.800

1.400

25.500

17.000 5.800

0.200

11.000

397.700 155.400

9.900

232.400

0.000

1.400 0.600

0.800

0.000

9.900 4.100

5.800

3.800

0.000

0.000

3.800

1.400

0.000

0.000

1.400

0.000

7.700 1.200

6.500

0.000

0.500

0.500

1.000

डोंगरगांव (बोदरली )

56

देव्हारी 57

जसौंदी 58

पिपलगांव 59

तारापाटी

योग .. बोदरली

सारोला

60

एकलारा 61

हनुमंतखेड़ा

सारोला 62

टिटगांवकला 63

उमरदा 64

योग

सारोला

अम्बाडा

अम्बाडा 65

66

बाडाजैनाबाद 67

देवरी

हिंगना 68

लिंगा 69

नेवरी 70

71

सांडसकला 72

शंकरपुरा 73

सांडसखुर्द

अम्बाडा

योग ..

सिरपुर

74

हसीनाबाद

2.700

0.000

0.000

2.700

4.600

0.000

1.200

3.400

2.600

0.000

1.400

1.200

5.100 3.700

0.000

1.400

25.300

0.000

14.900

40.200

29.100 6.500

1.100

21.500

9.400

23.200

0.000

13.800

4.400

69.700

139.400 65.300

93.100

2.800

50.500

39.800

1.200

67.200 28.300

37.700

149.300

9.500 352.000 193.200

0.000

46.700

67.300 20.600

9.200

16.200

0.300 25.700

0.000 45.100 30.400 14.700

21.400

63.300

0.000

41.900

10.800 1.600

0.000

9.200

17.600

0.000

53.400 35.800

4.000

23.400

0.000

19.400

0.000

2.100

9.300 7.200

0.200 45.700 16.400

29.100

0.500

107.600

344.000 235.900

0.000 14.300 4.000

10.300 20

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

(4) (2)

(1)

(3)

खेरखेडा 75

76

निम्बापुर

नांदखेडा 77

78

सिरपुर

योग .. सिरपुर

सिंधखेडा

79

गुलई 80

महलगुराड़ा 81

सिंधखेड़ा 82

हनुमंतखेडा-अ

सिंधखेडा

योग .

योग ..

दर्यापुर खकनार

खकनार

83

बोरखेड़ा

भेराघाट 84

85

धाबा 86

जामन्या

खकनार 87

88

खकनार खुर्द

करवली 89

पांगरी 90

खकनार

योग ..

डोईफोडीया

बसाली 91

92

डोईफोडिया

कारखेडा 93

94

लोखंडया 95

नांदुरा खुर्द 96

नादुराकला

नागझिरी 97

98

(7) (8) (5)

(6)

1.800 1.000

0.800

0.000

0.000 27.200 8.900

18.300

0.400 15.700 3.700

11.600

0.000 41.200 19.500

21.700

100.200 37.100

0.400

62.700

12.900 3.800

9.100

0.000 86.400 28.400

58.000

143.500 39.200

0.400

103.900

15.500 8.900

0.000

6.600

258.300 80.300

0.400

177.600

20.700 1492.400 544.600

927.100

1.000

0.000

0.000

1.000

9.700 3.400

0.000

6.300

0.000 49.900 11.100

38.800

84.700

1.500

30.600

52.600

83.000 31.200

0.100

51.700

26.000

0.000

14.200

11.800

0.000

0.800 0.000

0.800

25.800

0.000

14.300

11.500

280.900

1.600

105.600

173.700

23.800

1.800

5.800

16.200

0.100 24.900 5.500

19.300

48.900

0.000

23.100

25.800

0.000

0.000

0.500 0.500

0.000

0.600

6.700 6.100

0.000

1.400 0.400

1.000

0.000

3.800 2.400

1.400

0.000

4.600

13.100 8.500

साईखेडा ( डोईफोडिया )

सायर 99

सामरया 100

101

ताजनापुर

डोईफोडीया

योग ..

मांजरोद

बिजोरी 102

103

दसघाट 104

कानापुर 105

मांजरोद कला 106

मांजरोद खुर्द 107

टेंभी

मांजरोद

योग...

1.300

0.000

0.700

0.600

3.300

0.000

0.400

2.900

21.700 9.300

0.000

12.400

1.900 149.400 52.800

94.700

8.800

47.900

108.600 51.900

38.400 15.800

0.900

21.700

0.000

11.200

33.900 22.700

1.800 114.900 53.500

59.600

5.200 77.500 40.600 31.700

0.000 26.100 6.300

19.800

16.700 399.400 170.400

212.300 21

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(4) (1)

(2)

(3)

शेखापुर

खडकी 108

मोहनगढ 109

110

निमंदड़ 111

रघई

सावली 112

113

शेखापुर

योग .. शेखापुर

खकनार

योग..

तुकईथड़

तुकईथड

114

चिड़ियामाल 115

खोदरी 116

मोन्द्रा 117

मेलचुका

पीपलपानी 118

रायतलाई 119

120

रामधड़ 121

तुकईथड 122

झिरमिटी

पांढरी 123

योग ..

तुकईथड

देडतलाई

बालापाट 124

125

पीपरी बोरबन

धावटी 126

127

देड़तलाई 128

धार ( बेलथड )

सागमली 129

सातोड 130

चौखंडा 131

देडतलाई

योग ..

शेखपुरा

132

दाहिन्दा

दैय्यत 133

डवाली 134

ढाकना 135

गोद्री 136

परेठा 137

138

रायपुर 139

रामाखेड़ा (6)

(7)

(8) (5)

11.200 4.600

0.000

6.600

0.000 27.000 5.600

21.400

8.200

0.000

18.500

26.700

1.600

35.200

92.500 55.700

41.800 12.100

0.000

29.700

85.900

0.400

42.100

43.400

2.000

175.300 107.800

285.100

1114.800

22.200

436.600

656.000

13.400

0.000

3.500

9.900

21.900 7.000

5.400

9.500

9.800

5.400 40.700 25.500

13.300

0.000 29.200 15.900

4.300

63.900 29.800

29.800

2.500

14.800

21.100 3.800

1.200

16.100

35.300 18.000

119.900

8.900

37.400

73.600

0.000 14.000 4.300

9.700

1.600

6.700 3.600

1.500

128.600 29.300 366.100 208.200

0.700

0.000

3.500 2.800

7.800

3.300 33.400 22.300

0.000

0.800

1.700 0.900

0.000

3.000

12.100 9.100

123.800

9.300

45.300

69.200

56.200

4.000

18.900

33.300

1.200

0.000

0.000

1.200

4.200 2.300

0.400

1.500

236.100

17.000

78.800

140.300

1.600 25.400 15.900

7.900

21.800

3.200 42.200 17.200

3.200 0.000

0.000

3.200

7.700

0.000

5.900

1.800

0.000

4.400

10.900 6.500

1.200 26.200 12.400

12.600

18.200

1.600

6.700

9.900

0.000

4.600 3.600

1.000 22

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

(2)

(4) (1)

(3)

साजनी 140

सेधवाल 141

142

शेखपुरा 143

डांगुल्ला 144

झेलपुरा 145

तेलियाथड

योग

शेखपुर

योग..

तुकईथड़ हैदरपुर

हैदरपुर

146

डालमहू

घाघरला 147

148

हैदरपुर 149

हिवरा

योग ..

हैदरपुर डाभियाखेडा

150

बड़ीखेड़ा 151

डाभियाखेडा 152

पांचइमली

डाभियाखेडा

योग ..

नायरा-A

153

नावरा 154

रहमानपुरा 155

(7)

(8) (5)

(6)

37.200

4.400

13.800

19.000

18.800

0.000

13.400

5.400

14.000

2.800

3.200

8.000

0.000

3.800

10.300 6.500

0.000

0.000

2.800 2.800

0.000

0.000

0.800 0.800

222.300 110.600 96.900 14.800

304.300 61.100 824.500 459.100

0.000

2.400

28.700

31.100 11.800

45.200

0.000 57.000 18.300

0.000 128.000 109.700

85.200

0.000

24.500

60.700

0.000 301.300 244.300 57.000

0.000 124.500 89.300 35.200

4.600

26.000

84.700 54.100

0.000

46.200 18.400

64.600 189.600 79.600

4.600 273.800

0.000 105.500 75.800 29.700

0.000 73.600 46.200 27.400

0.000

26.600 3.700

22.900

सिंधखेड़ा (नावरा )

156

धमनपुर

नावरा-A

योग ..

नावरा-B

157

अमुल्ला 158

दुधिया 159

2.200

0.000

2.200

0.000

0.000 207.900 147.100 60.800

8.500

0.000 16.800 8.300

94.800 27.800

0.600

66.400

18.400

0.600 43.800 24.800

दर्यापुर (नावरा )

गोराडिया 160

161

गोलखेड़ा

केरपानी 162

मचगांव 163

164

नयाखेड़ा 165

रत्नापुर

नावरा-B

योग .

नेपानगर-A

अंधारबाडी 166

167

109.400

0.400

45.400

63.600

17.800

0.000 46.600 28.800

75.100

1.000

41.700

32.400

27.900

0.000

3.800

24.100

17.400

59.900 42.500

0.000

2.400 24.700 11.800

10.500

499.000 183.300

310.700

5.000

0.000 136.100 46.500

89.600

0.000 58.900 21.600

37.300

भातखेड़ा (सीवल)

168

बीड़ (नेपा)

सातपायरी 169

नेपानगर-A

योग .

17.800

0.000

3.400

14.400

0.200 92.500 53.100 39.200

0.200 305.300 194.400 110.700 भाग 1 ]

23

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जनवरी 2015

(3)

(4) (1)

(2)

सीवल

170

बदनापुर 171

बाकडी 172

सीवल 173

मांडवा 174

चैनपुरा

सीवल

योग ..

पलासुर

175

पलासुर 176

(5)

(7)

(8) (6)

65.800

0.000

45.000 20.800

0.000 25.800 20.500

5.300

157.800

0.000

115.800 42.000

0.000

2.900 1.600

1.300

0.000

1.700 1.700

0.000

254.000

0.000

69.400

184.600

146.200 108.300

37.900

0.000

0.000

115.800

129.000 13.200

साईंखेड़ा ( सीवल )

योग ..

पलासुर नेपानगर-B

177

0.000 275.200 51.100

224.100

0.000

25.200 6.800

18.400

बोरसल (चांदनी )

178

चांदनी 179

डवाली 180

नावथा 181

रतागढ़

नेपानगर-B

योग .

योग..

हैदरपुर पंधाना

आरूद

182

आरूद 183

अंजनगाव 184

धनोरा 185

हीरापुर 186

बाबली

योग ..

आरूद कुमठी

187

कुमठी

पचम्बा 188

189

पावईकला 190

रुस्तमपुर

योग ..

कुमठी बोरगांव बुजुर्ग

191

बोरगांव बुजुर्ग 192

हेमगीर

खिराला 193

194

पिपरहटटी 195

राजोरा

योग .

बोरगांव बुजुर्ग

पंधाना

योग..

पुनासा

पुनासा

2.500

0.000 11.400 8.900

0.400

10.300

50.600 39.900

103.600 65.100 37.600

0.900

0.000 21.800 3.600

18.200

1.300 212.600 150.500 60.800

2329.100

11.100

672.700

1645.300

0.000

8.200

45.900 37.700

0.000 15.100 1.300

13.800

9.500

0.000

1.000

8.500

3.100

0.000 19.700 16.600

0.000

0.000

1.300. 1.300

0.000 91.500 13,600

77,900

0.000

0.200 0.000

0.200

0.000

1.200

2.800

4,000

4.400 2.000

0.000

2.400

0.000

0.200 0.000

0.200

8.800

0.000

5.600

3.200

16.700

0.000

6.300

10.400

0.000 44.700 10.300

34.400

0.800

0.000

3.300 2.500

0.000

13.700

31.000 17.300

0.000

1.600 2.100 0.500

97.800

1.600

31.600

64.600

1.600

48.400

198.100 148.100 24

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

(4) (2)

(3)

(1)

196

अटूटखास 197

खेडीबुजुर्ग

नवलगांव 198

199

खुटलाकला 200

अमोदा

योग ..

पुनसा सुलगांव

201

हरवंशपुरा

टेमाचा 202

203

बखरगांव

योग ..

सुलगांव

योग..

पुनासा खण्डवा

खण्डवा

204

[ भाग 1

(8) (6)

(7)

(5)

1.600

8.400 2.600

4.200

4.500

0.800

9.800 4.400

3.000

0.000

0.000

3.000

1.400 0.600

0.000

0.800

0.000

1.000

1.000

0.000

23.600 10.800

2.400

10.400

0.400

2.500 1.300

0.800

6.600 2.600

3.400

0.600

12.000

6.600

0.000 18.600

1.000 27.700 10.000 16.700

3.400 51.300 27.100

20.800

4.800 0.000

0.000

4.800

बलवाडा ( जसावाडी )

205

भामगढ़ 206

जसवाड़ी 207

ललवाड़ा

जामलीकला 208

खण्डवा

योग ..

सिंगोट

209

अम्बापाट 210

0.000

2.200

3.600 1.400

0.800 0.800

0.000

0.000

4.000

0.000

4.500 0.500

11.400

1.000

2.400

8.000

1.000

9.400

25.100 14.700

1.000

3.400 1.400

1.000

0.000

1.200 1.200

0.000

बामंदा ( खंडवा)

211

खिड़गांव 212

0.000

5.100 1.200

3.900

0.000

0.000

0.500 0.500

कालपाट ( गान्धवा )

213

लछोरा खुर्द 214

पिपल्याकला

सिंगोट 215

216

3.000

0.500

1.500

1.000

0.000

3.800 0.000

3.800

0.000

0.000

2.600 2.600

0.000

2.000

0.000

2.000

सेमल्या ( हांडीया)

217

चिचखेड़ा

सिंगोट

योग

छैगांवमाखन

अवलिया 218

बरूड 219

220

डाभी 221

कोंडावद

छैगांवमाखन

योग .

खण्डवा

योग .

छनेरा

छनेरा

222

बोरीसराय

खालबा 223

224

बोथियाखुर्द

समेश्वर 225

226

साल्याखेड़ा

छनेरा

योग ..

योग..

कुल योग 0.000

1.400

0.000

1.400

23.000 5.300

1.500

16.200

0.000

1.000 0.000

1.000

3.500

8.300

0.000

4.800

1.800

0.000

1.400

0.400

1.400 0.400

0.000

1.000

12.500 6.300

6.200

0.000

21.000

60.600

2.500

37.100

6.800

2.000

1.200

3.600

2.000

0.000

0.000

2.000

4.400

0.000

3.000

1.400

0.600

0.000

0.000

0.600

2.000

0.000

0.000

2.000

7.000

15.8

3.800

17.000

7188.4

164.600

2524.100

4511.700 25

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जनवरी 2015

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , आलोट , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश

आलोट, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र. - मण्डी- निर्वाचन- 2014-1825.-जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित सम्मेलन में दिनांक को स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित अध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. अतः मैं, डॉ. संजय गोयल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वा. ) , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1997 की धारा 12 ( 9 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मण्डी समिति का निर्वाचन ) नियम, 1997 के नियम 84 ( 20 ) के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूं: -

सम्मिलन का दिनांक

क्रमांक कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम

अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता (4)

(3)

(2)

(1)

24-12-2014

104- आलोट

01

श्रीमती राजश्री पति ओपेन्द्रसिंह ग्राम-लंगरखेड़ी हाल मुकाम- आलोट

संजय गोयल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX , RANGE - 1 AYAKAR BHAWAN , HOSHANGABAD ROAD , BHOPAL (M. P . )-462011

CORRIGENDUM

Bhopal , the 18th December 2014

F. No. Addl . CIT - 1 / BPL/Jurisdiction/ 2014-15 / 1236 . In partial modification to this office Notification dated 15th November , 2014 issued vide F. No. Addl . CIT - 1 /BPL/Jurisdiction /2014-15 , following corrections are , hereby, made:-

1. The Explanation (vi ) below the Schedule of the Notification (on page 6) should be read as under : - "Municipal Ward Numbers of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule of this Notification are as per Notification No. 3222/सा ./2/09, dated 17th July , 2009 published in the Gazette ( Extraordinary) of Govt. of Madhya Pradesh . "

2. At S. No. 1 in column No. 2 of the Schedule of the Notification , 'Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle - 1 , Bhopal ' Should be read as ' Deputy / Assistant Commissioner of Income Tax 1 ( 1 ) , Bhopal' .

Sd/- (MAYA MAHESHWARI ) Additional Commissioner of Income - tax Range - 1 , Bhopal .

26

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित

सिवनी, दिनांक 20 दिसम्बर 2014

क्र. 9485 - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि कार्यालय आदेश क्रमांक 1519/भू-अर्जन-2014 सिवनी दिनांक 23 जून 2014 के अनुसार कुल प्रस्तावित खसरा नम्बरों का प्रकाशन हो चुका है. अतएव निम्न संशोधन भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम-सिमरिया, प.ह.न.- 113 , ब.नं. -572, रा.नि.म. सिवनी भाग -1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

152/6

0.20

0.21

152/7

0.16

155/2

0.06

155/4

योग . 0.63

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

पत्र क्र. 2293 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- वीरपुर कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.881 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि

(2)

(3)

(1)

37

0.140

0.966

78

79

0.578

-

82

0.092

0.005

86

0.100

150

योग : 1.649 0.232 कुल योग .. 1.881

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2295 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन 27

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

भाग 1 ]

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः--

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- सलैया कला कोठार

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.396 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) शासकीय भूमि (3)

निजी भूमि (2)

(1)

0.150

357

0.063

374

375

0.228

0.100

376

377

0.243

0.007

384

0.161

385

387

0.231

0.290

396

398

0.015

400

0.134

0.082

401

402

0.144

0.233

413

0.024

415

416

0.098

0.004

417

418

0.012

0.040

420

422

0.137

योग : 2.396

कुल योग 2.396

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2297 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्यौंथर

(ग) ग्राम- पुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.106 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.010

0.096

213 227

योग..0.106 निरंक

( ब ) शासकीय भूमि

महायोग

0.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2299 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर 28

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

(ग ) ग्राम-फुलदेउर कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.216 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

निजी भूमि शासकीय भूमि

(2)

(3)

(1)

0.046

70

73

0.229

74

0.046

0.466

76

79

0.265

0.168

83

84

0.194

85

0.356

86

0.023

89

0.284

0.118

90

92

0.062

0.026

93

0.336

94

95

0.302

96

0.037

0.080

97

0.208

99

0.007

113

114

0.166

115

0.294

116

0.213

0.407

118

1.375

126

0.145

128

0.205

131

132

0.748

133

1.181

268

0.232

269

0.212

270

0.083

271

0.333

0.018

273

0.036

274

0.606

275

276

0.209

योग : 9.241 0.975 कुल योग 10.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु..

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2301 - प्रका. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

( ग ) ग्राम - बरेती खुर्द कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.931 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि

(3)

(1)

(2)

0.001

269

270

0.043

271

0.027

0.016

272

0.066

274

0.011

313

314

0.084

0.240

315

0.072

321

322

0.187

0.017

324

0.073

360

0.116

362

0.155

367

0.117

368

413

0.128

0.061

414

0.053

416

0.072

419

0.043

420

443

0.068

0.057

451

452

0.013

453

0.061

0.009

454

455

0.082

853

0.059

0.000

योग : 1.931 कुल योग 1.931 29

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2303 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- पथरी पुर्वा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.163 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) शासकीय भूमि निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

1

0.008

2

0.214

3

0.024

29

0.253

0.010

32

35

0.019

0.063

36

37

0.078

0.020

38

0.075

39

0.085

40

0.006

41

0.030

58

0.003

61

0.076

127

0.159

128

0.004

129

131

0.129

132

0.072

(1)

(3)

(2)

0.011

133

148

0.136

0.003

152

0.088

153

0.015

154

0.060

155

162

0.022

0.120

163

0.046

166

0.060

167

168

0.008

0.075

282

283

0.069

284

0.031

285

0.079

286

0.012

निरंक

योग : 2.163

कुल योग 2.163

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

पत्र क्र. 2305- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा 30

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

(ग ) ग्राम- खटिका

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.493 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.071

23

0.034

25

0.002

26

0.077

29

30

0.041

0.027

31

0.020

32

0.084

41

0.022

42

0.065

43

0.001

44

0.108

52

66

0.140

67

0.035

0.014

68

0.035

69

70

0.023

0.024

71

72

0.068

76

0.206

77

0.015

0.060

145

147

0.077

0.000

148

0.014

149

0.185

150

योग 1.450

( ब ) शासकीय भूमि

75

0.043

योग 0.043 महायोग 1.493

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर उद्वहन योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2307- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- गाड़ा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल 12 : 167 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में ) (2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.180

26

0.086

51

0.065

52

57

0.195

0.172

59

0.188

61

136

0.149

137

0.105

141

0.311

0.223

166

0.209

167

0.295

169

0.087

180

181

0.275

185

0.355

0.217

186

0.002

207

208

0.194

0.131

209

215

0.052

0.193

217

0.012

264

266

0.001 भाग 1 ]

(2) (1)

267

0.051

0.180 268

0.054 411

0.036 412

0.014 413

0.087 414

0.032 415

423

0.075 424

0.110

0.055 425

0.006 428

0.136 429

430

0.039

0.432 453

0.287 454

0.107 456

0.204 457

547

0.009 549

0.131 550

0.116

0.008 551

0.008 556

0.039 557

558

0.053 561

0.093

0.067 563

564

0.019

0.247 628

641

0.118

0.054 642

0.075 645

0.060 646

0.224 94

0.025 95

0.180 98

102

0.101

0.203 104

105

0.039 106

0.238

31

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जनवरी 2015

(2)

(1)

0.061

312

313

0.122

314

0.039

315

0.019

0.076

316

317

0.165

0.134

318

320

0.008

321

0.088

0.145

687

0.154

690

0.154

691

692

0.102

723

0.011

724

0.026

725

0.148

726

0.014

0.146

727

0.164

730

0.057

731

732

0.163

0.006

734

735

0.122

736

0.008

0.008

744

745

0.029

0.000

747

749

0.097

750

0.118

0.027

751

752

0.004

0.366

754

767

0.309

768

0.288

0.045

769

0.007

776

योग

11.629

( ब ) शासकीय भूमि

309

0.353 310

0.114

0.023 311

54

0.018

212

0.028

0.009

269 32

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जनवरी 2015

(1)

(2)

571

0.016

319

0.093

322

0.305

688

0.019

743

0.022

0.006

755

0.022

806

योग

0.538

12.167

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है --- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2309- प्रका. - भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम-लूक चक नं. - 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.562 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में) (2)

(1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.121

60

63

0.193

0.099

66

67

0.131

0.005

73

85

0.197

0.242

86

(2)

(1)

0.072

127

0.108

128

130

0.256

131

0.043

0.100

132

182

0.250

0.030

183

0.002

184

185

0.012

0.098

186

0.046

187

190

0.191

0.187

193

0.004

194

208

0.092

0.104

209

210

0.162

0.003

219

0.276

220

221

0.094

0.001

234

0.285

235

236

0.242

237

0.297

238

0.105

0.029

239

0.007

264

266

0.262

0.029

267

0.028

1310

4.403

योग

( ब ) शासकीय भूमि

0.011

75

126

0.101

129

0.012

188

0.019

0.016

191

योग 0.159

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2311 - प्रका. - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- नगमा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.338 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.052

157

0.002

162

0.203

164

0.081

165

166

0.292

167

0.011

0.030

174

0.223

175

0.148

176

0.039

178

0.163

179

0.012

180

187

0.101

188

0.251

0.003

190

329

0.128

0.089

330

0.096

331

0.168

332

0.075

339

340

0.051

951

0.005 2.224

योग

( ब ) शासकीय भूमि

163

0.032

0.022

189

0.015

201

326

0.045

योग 0.114 महायोग 2.338

33 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2313 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- पटेहरा कोठार

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.013 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.056

645

0.080

646

0.075

647

0.085

648

0.248

649

0.012

654

0.142

655

0.050

656

657

0.052

658

0.098

0.115

660

योग 1.013

Nil

( ब ) शासकीय भूमि Nil

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

34

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जनवरी 2015

पत्र क्र. 2315 - प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- बसवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.553 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

66

0.013

68

0.060

69

0.191

70

0.024

0.186

71

82

0.049

0.031

83

योग 0.553

(ब ) शासकीय भूमि

शून्य

शून्य योग 0.000 महायोग 0.553

(2.) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2317 - प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि 'सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- अतरैला

(ग) ग्राम-गोबरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.839 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में ) (2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.200

38

0.164

39

43

0.098

44

0.016

45

0.009

0.155

54

57

0.180

58

0.017

योग 0.839

( ब ) शासकीय भूमि

शून्य

शून्य

योग महायोग 0.000 0.839

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

35

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 24 अक्टूबर 2014

प्र. क्र. 016 - अ- 82-वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-अमानगंज

( ग) ग्राम-जसवंतपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.92 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

0.25

532

निजी भूमि

0.30

684

निजी भूमि

1.17

846

निजी भूमि

0.35

572

निजी भूमि

1.70

580

निजी भूमि

1.00

732

निजी भूमि

0.54

813/1

निजी भूमि

2.00

706

निजी भूमि

1.55

744

निजी भूमि 528

0.26

निजी भूमि

1.10

570

निजी भूमि

0.30

571

निजी भूमि

0.40

674/1

निजी भूमि

10.92

कुल रकबा निजी भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. 9655 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- ब्यावरा

(ग ) ग्राम- पनाली, बालचिड़ी, रलायती, बरग्या, परसूलिया (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.822 हेक्टर.

ग्राम- पनाली क्षेत्रफल

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.209

4/8

0.101

4/23

0.020

487

0.040

269

442/2

0.369

योग .. 0.739 ग्राम- बालचिड़ी क्षेत्रफल

0.104

164/2

योग .. 0.104 ग्राम- रलायती क्षेत्रफल

0.050

393/1

0.064

181/2

0.108

33/1/1

0.020

399/1

0.055

406/1

0.078

383/1

381/1/1

0.100

0.083

379/1/1

योग . 0.558 ग्राम- बरग्या क्षेत्रफल

10

0.113

0.062

11/1/4

योग .. 0.175 ग्राम- परसूलिया क्षेत्रफल

0.050

2/9/2

0.050

81/1

0.146

116/1

योग .. 0.246

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर में प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-01-02.01.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-01-02.01.Ordinary.