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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 09 January 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
02
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-01-09.02.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2015- पौष 19 , शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. ई. - 5-857 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे . पी. , आयएएस . , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2014 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी . की अवकाश अवधि में श्री प्रकाश रेवाल, अपर कलेक्टर, बुरहानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है .

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( 3) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे . पी . द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रकाश रेवाल , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे . पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. ई. - 5-644- आयएएस लीव एक 5.- ( 1 ) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस. , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) श्री संजय कुमार शुक्ल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा , आयएएस, आयुक्त- सह - संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजय कुमार शुक्ल द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र. ई.-5-558- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद कुमार, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 30 दिसम्बर 2014 से 7 जनवरी 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

क्र. ई. - 5-906- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री रविकांत जैन, आयएएस. , अपर परिवहन आयुक्त, ग्वालियर को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री रविकांत जैन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर परिवहन आयुक्त, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री रविकांत जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रविकांत जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई . - 5-771 -आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी , आयएएस. , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मोहनलाल मीना, आयएएस. , संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी , आयएएस. , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी द्वारा संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहनलाल मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. नवनीत मोहन कोठारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

क्र. ई. - 5-659 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 31 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 जनवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एन. एस. भटनागर , भाप्रसे , अपरं आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. एस. भटनागर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2014

क्र. ई. - 5-870- आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री अविनाश लवानिया , आयएएस. , आयुक्त, नगरपालिका निगम, उज्जैन को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 2 जनवरी 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया को अस्थायी रूप में आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिका निगम, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-564- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस . , आयुक्त सह- संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 30 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सुधा चौधरी , भाप्रसे, प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त-सह- संचालक , हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्रीमती वीरा राणा द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सुधा चौधरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. ई. - 5-896- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री राजेन्द्र सिंह , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2014 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव .

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-805 - आयएएस- लीव-5- एक. श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 8 से 18 दिसम्बर 2014 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 7 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2014

क्र. FRS -6-13-2008- तेरह . सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई -1-442-2014-5- एक , दिनांक 15 दिसम्बर 2014 के अनुसरण में राज्य शासन , एतद्वारा , श्री नंद कुमारम् ( भाप्रसे- 2008 ) , कलेक्टर , अनूपपुर को मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. धारीवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1 (ए) 20-1992- ब-2-दो. श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( कल्याण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक छः दिवस अर्जित अवकाश तथा दिनांक 28 दिसम्बर 2014 एवं 4 जनवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश अवधि में श्री पी . के. रूनवाल , भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( कल्याण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्य श्री बी. बी. एस . ठाकुर, भापुसे . , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आरएण्डडी एवं पुलिस मैन्युअल , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. रूनवाल, भापुसे . , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( कल्याण ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाशकाल में श्री पी . के. रूनवाल , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . के. रूनवाल, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1 (ए) 398-88- ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2014 द्वारा डॉ. विजय कुमार, भापुसे , अतिरिक्त महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 10 से 13 जून 2014 तक कुल चार दिवस अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुए उनके अर्जित अवकाश खाते में समायोजित किया जाता है.

( 2 ) समसंख्यक आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 1 ( बी ) -14-2014- इक्कीस ब ( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री सत्येन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा अधिवक्ता, जिला छिन्दवाड़ा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये छिन्दवाड़ा सत्र खण्ड के छिन्दवाड़ा राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी) -14-2014- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री अजय कुमार नेमा पुत्र श्री सीताराम नेमा अधिवक्ता, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये छिन्दवाड़ा सत्र खण्ड के छिन्दवाड़ा राजस्व जिले की तहसील अमरवाड़ा के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 17 ( ई ) -296-2014- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 22 जून 1994 द्वारा जिला बैतूल में नियुक्त नोटरी , श्री रामगोपाल वर्मा का दिनांक 18 मई 2014 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप , उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. खेर, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्र. 3605.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ 2 में दर्शित नाम से तहसील पिपलौदा , जिला रतलाम के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है.

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर )

1 आम्बा प.ह.नं. 34

(1) (2) (3) आम्बा प.ह.नं. 34

2 कुण्डाल- प.ह.नं. 34 (1)

(2)

(3)

3 अचलपुरा-प.ह.नं. 34

4 देवगढ़- प.ह.नं. 34

5 बखतपुरा- प.ह.नं. 34

6 जाम्बुडाबरा- प.ह.नं. 34

7 लाम्बाखोरा-प.ह.नं. 34

8 दौलतपुरा- प.ह.नं . 34

9 बामनघाटी-प.ह.नं. 34 संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. 2424 - म.टो. - भू.अभि. - 2014.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील हुजूर, जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है: -

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(1)

(2) अय्यापुर पटवारी हल्का नम्बर 36 तूमड़ा पटवारी हल्का नम्बर 36 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-282.316 हेक्टेयर .

क्र. 2424 - म.टो. - भू.अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित 42

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

नाम से तहसील हुजूर, जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक्किया गया क्षेत्रफल)

(2)

(1)

देहरी पटवारी हल्का नम्बर 17 बालमपुर पटवारी हल्का नम्बर 17 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-271.360 हेक्टेयर.

क्र. 2424- म.टो. - भू.अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील हुजूर, जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(1)

(2)

शेखपुरा पटवारी हल्का नम्बर 01 पुराछिन्दवाड़ा पटवारी हल्का नम्बर 01 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-491.399 हेक्टेयर .

क्र. 2424- म.टो. - भू.अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील हुजूर, जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक्किया गया क्षेत्रफल)

(2)

(1)

पाटनिया पटवारी हल्का नम्बर 36 तूमड़ा पटवारी हल्का नम्बर 36 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-293.059 हेक्टेयर .

क्र. 2424- म.टो. - भू.अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ-1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील हुजूर, जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(1)

(2)

मस्तीपुरा पटवारी हल्का नम्बर 12 इस्लाम नगर पटवारी हल्का नम्बर 12 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-408.086 हेक्टेयर.

क्र. 2424- म.टो. - भू.अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर

(2) भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1)

लालूखेड़ी पटवारी हल्का नम्बर 14 जमूसरखुर्द पटवारी हल्का नम्बर 14 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-452.698 हेक्टेयर.

क्र. 2424-म.टो. - भू.अभि. - 2014.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील हुजूर, जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है: -

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1)

(2) राजीव नगर पटवारी हल्का नम्बर 36 तूमड़ा पटवारी हल्का नम्बर 36 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-227.162 हेक्टेयर .

43

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

क्र. 2424- म.टो. - भू.अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील हुजूर, जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है: -

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक्किया गया क्षेत्रफल)

(1)

(2) छापर पटवारी हल्का नम्बर 13 अगरिया पटवारी हल्का नम्बर 13 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-599.938 हेक्टेयर.

क्र. 2424 - म.टो. - भू.अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील हुजूर, जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(1)

(2) शाहपुर पटवारी हल्का नम्बर 03 परवलिया सड़क पटवारी हल्का नम्बर 03 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-389.409 हेक्टेयर .

क्र. 2424- म.टो. - भू.अभि.- 2014.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील बैरसिया , जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(2) ऊंची ललोई पटवारी हल्का नम्बर 30 (1) ललोई पटवारी हल्का नम्बर 30 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-178.972 हेक्टेयर .

क्र. 2424- म.टो. - भू.अभि. - 2014.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ-1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील हुजूर , जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर ( मूल ग्राम का नाम व

पटवारी हल्का नम्बर

एवं इससे पृथक् किया

गया क्षेत्रफल)

(1)

(2) छावनी पठार पटवारी हल्का नम्बर 21 आदमपुर छावनी पटवारी हल्का नम्बर 21 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-386.154 हेक्टेयर.

निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 2015

फा. क्र. 1 ( अ ) 3-03 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 दिसम्बर 2013 द्वारा महाधिवक्ता, कार्यालय , जबलपुर में नियुक्त श्री पुरूषेन्द्र कौरव, अतिरिक्त महाधिवक्ता , जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 27 दिसम्बर 2014 से 26 दिसम्बर 2015 तक एतद्वारा वृद्धि करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

میر

44

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2015

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 30 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस - ब ( एक) .- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का सं . 66 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालय का गठन करता है, जिसका मुख्यालय कॉलम ( 3 ) में वर्णित है और जिसकी अधिकारिता उसके ( सारणी के ) कॉलम ( 4 ) में वर्णित है , अर्थात्: -

सारणी

क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा

मुख्यालय

कुटुम्ब न्यायालय का नाम

अनु- क्रमांक

(1)

(2)

(3)

(4)

1

पूर्व निमाड़, खण्डवा.

( एक) केन्टोमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका पूर्व निमाड़, खण्डवा की सीमाएं;

कुटुम्ब न्यायालय , पूर्व निमाड़, खण्डवा.

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील खण्डवा ) की सीमाएं; तथा

(तीन ) जिले की ऐसी समस्त तहसील की स्थानीय सीमाएं, जिनसे कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं , जिनका विचारण जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा था. "

F. No. 1-1-2002- XXI- ब ( I ) .- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) , the State Government , after consultation with the High Court , hereby , constitutes the Family Court specified in column (2) of the table below , the headquarter of which is mentioned in column (3 ) and jurisdiction is mentioned in column (4) thereof, namely :----

TABLE

S. No.

Area to which the Jurisdiction shall extend

Head quarters (3)

Name of the Family Court (2)

(4)

(1)

1

East Nimar , Khandwa.

(i) Limits of Municipality , Khandwa including Cantonment area, if any;

Family Court, East Nimar, Khandwa.

(ii) Limits of Tehsil of the Distrct Headquarter (Tehsil Khandwa ) ; and

(iii) Local limits of all such tehsil of the district , in respect where of the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) are being presently tried by the courts situated at District Headquarter .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2015

क्र. एफ - 12-20-2012- सात-2 ए. मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 2 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-20-2012- सात -2 ए, दिनांक 19 नवम्बर 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण तिवारी , प्रमुख सचिव.

45

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2015

क्र. एफ - 12-20-2012- सात-2 ए.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-12-20-2012- सात -2 ए, दिनांक 9 जनवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण तिवारी , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 9th January, 2015

No. F - 12-20-2012 - VII - 2A . In exercise of the powers conferred by clause ( a) of Section 2 of the Madhya Pradesh Bhumigat Pipeline , Cable Evam Duct ( Bhumi ki Upyokta ke Adhikaron ka Arjan ) Adhiniyam , 2012 (No. 5 of 2013 ) , and supersession of this Department's Notification No. F - 12-20-2012 - VII - 2A , dated 19th November, 2012 the State Government , hereby, authorise the Sub - Divisional Officer of the Sub - Divisional for performing the functions of the Competent Authority under the said Act , within their respective Jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ARUN TIWARI , Principal Secy.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ. 3-43-2013- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 43-2013 - बत्तीस , दिनांक 11 दिसम्बर 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित मण्डला विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची क्रमांक

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

ग्राम देवधरा

1/4

1

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6)

(5)

आवासीय कृषि

6.054हेक्टेयर

में से

1.48 हेक्टेयर

योग 1.48 हेक्टेयर (2 ) उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत मण्डला विकास योजना, 2021 का भाग मान्य होगा.

क्र. एफ. 3-221-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-- 221-2012 - बत्तीस, दिनांक 9 सितम्बर 2014 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित छिन्दवाड़ा विकास योजना, 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(3)

(4) (2)

35

1

ग्राम खापाभाट

142

1.06 हेक्टेयर 1.00 हेक्टेयर

योग 2.06 हेक्टेयर विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)

आवासीय सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक के अन्तर्गत शैक्षणिक.

(2 ) उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत छिन्दवाड़ा विकास योजना, 2011 का भाग मान्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव.

46

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2015

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा , दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्र. 37 - वरिष्ठ लिपिक- 2-2014.- मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस . 3-2-99-1- 4, दिनांक 30 मार्च 2009 द्वारा जिले के भीतर के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने के फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 की कण्डिका 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं, राहुल जैन, कलेक्टर रीवा निम्नलिखित दिनांक, दिन/ त्यौहार के लिये वर्ष 2015 के जिला रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं : -

क्रमांक

दिनांक

(1)

(2)

1 07 मार्च 2015

2 17 सितम्बर 2015

3 13 नवम्बर 2015

त्यौहार अवकाश का नाम

दिन (3)

(4)

शनिवार

भाई दूज ( होली का दूसरा दिन ) गणेश चतुर्थी एवं विश्वकर्मा जयंती

गुरुवार

भाई दूज

शुक्रवार

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालयो/ उप कोषालयो तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

राहुल जैन, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

क्र. मंडी निर्वा.- 2014-744.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, विजयपुर, जिला श्योपुर के वार्ड क्रमांक 06 दोर्द के उप निर्वाचन 2014 में निम्नानुसार सदस्य प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-

निर्वाचित सदस्य का नाम

पता

पद जिसके लिये निर्वाचित हुये

क्र. (1)

(2)

1

(3)

(4)

सदस्य, वार्ड 06 दौर्द

श्री वकील पुत्र श्री मिश्री

भारखोह, पोस्ट वॉगरोद, परगना विजयपुर, जिला श्योपुर.

धनंजय सिंह भदौरिया , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वा. ) .

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्र. 9187- व.लि. 1-2014.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2-1999-1-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, व्ही . किरण गोपाल , कलेक्टर , जिला बालाघाट वर्ष 2015 हेतु जिला बालाघाट के लिए निम्नांकित तिथियों का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं : -

क्रमांक त्यौहारों का नाम

(1)

(2)

1

भाई दूज ( होली)

2 गणेश चतुर्थी

3

गोवर्धन पूजा ( दीपावली का दूसरा दिन ) उक्त अवकाश कोषालय/ उप कोषालय तथा बैंकों के लिए लागू नहीं होंगा.

स्थानीय अवकाश

दिनांक

दिन (3)

(4)

शनिवार

07 मार्च 2015

17 सितम्बर 2015 गुरुवार

12नवम्बर 2015 गुरुवार

व्ही. किरण गोपाल , कलेक्टर.

47

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. - क्यू- ए.पी.डी. - 2014-16395.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला विदिशा , कृषि उपज मण्डी समिति, विदिशा में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं : -

क्र. निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता

मण्डी अधिनियम की धारा (4)

संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है (3)

(2)

(1)

1

1972 की धारा 11 (5 )

विपणन सहकारी समिति मर्या. , जिला विदिशा ( म.प्र. ) .

श्री कल्याण सिंह रघुवंशी, अध्यक्ष , मार्केटिंग सोसायटी, विदिशा.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. 36- एस.सी. - 1-2014.- मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-2- 1999-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है.

अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 की कण्डिका 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं , डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर , छतरपुर वर्ष 2015 के लिए जिला अंतर्गत निम्न त्यौहारों पर उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं : -

अवकाश का दिनन (4)

विशेष (5) अवकाश का दिनांक (3)

त्यौहार/ पर्व (2)

स.क्र. (1)

1

15 जनवरी 2015

मकर संक्रांति ( स्नान )

गुरुवार

शनिवार

07 मार्च 2015

2 भाई दोज ( होली)

3

13 नवम्बर 2015

भाई दोज ( दीपावली )

शुक्रवार

मसूद अख्तर, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वा. ) आलोट, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

आलोट, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र.- मंडी निर्वा.- 2014-1825.- जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मंडी समिति के लिए स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित सम्मेलन में दिनांक को स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित अध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. अतः मैं, डॉ. संजय गोयल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वा. ) जिला- रतलाम , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधियिम, 1997 की धारा 12 ( 9 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मण्डी समिति का निर्वाचन ) नियम , 1997 के नियम 84 ( 20 ) के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं:-

सम्मिलन का दिनांक

क्रमांक

अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/ पता कृषि उपज मण्डी समिति का का क्रमांक व नाम

(3)

(4)

(1)

(2)

1

24 दिसम्बर 2014

104- आलोट

श्रीमती राजश्री पति ओपेन्द्र सिंह, ग्राम- लंगरखेड़ी, हाल मुकाम- आलोट.

संजय गोयल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .

48

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) , जिला उमरिया, मध्यप्रदेश

उमरिया, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्र.-फा- 324- मंडी निर्वा.-2014.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, कृष्ण गोपाल तिवारी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला उमरिया ( मध्यप्रदेश ) मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम 2010 के अंतर्गत उमरिया जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं : -

मंडी का नाम

नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

मंडी अधिनियम की धारा (2)

क्र. (1)

(3)

(4) 1

उमरिया

श्री अशोक तिवारी , ग्राम धनवाही, जिला उमरिया ( म.प्र. )

11(1 ) घ 2

उमरिया

11(1 ) घ श्री प्रशान्त द्विवेदी, ग्राम बल्हौंड़, तहसील मानपुर, जिला उमरिया ( म.प्र. )

3

उमरिया

11( 1 ) ङ श्री धनुषधारी सिंह, ग्राम खलेसर, उमरिया, जिला उमरिया ( म.प्र. )

4

उमरिया

11 (1) च उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , उमरिया

5

उमरिया

11( 1) ज उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला उमरिया ( म.प्र. )

6

उमरिया

श्री कमलेश तिवारी , ग्राम पलझा, पो. चिल्हारी , जिला उमरिया ( म.प्र. )

11 (1 ) झ 7

उमरिया

11( 1) ञ श्री शारदा प्रसांद गौतम , ग्राम मानपुर, जिला उमरिया ( म.प्र. )

कृष्ण गोपाल तिवारी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र. मंडी उप निर्वा. अधि. 2014-1293.- एतद्वारा सूचित किया जाता है , कि कृषि उपज मंडी समिति, 140- कोलारस , जिला शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 04 के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गए हैं : -

निर्वाचित सदस्य का नाम (2)

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(3)

क्र. (1)

पता (4) 1 श्री हरवीर सिंह रावत्

ग्राम - पडोरासडक, पोस्ट वेंहटा, तहसील कोलारस.

कृषक सदस्य

क्र. मंडी उप निर्वा. अधि. 2014-1294.- एतद्वारा सूचित किया जाता है , कि कृषि उपज मंडी समिति, 141 - खतौरा , जिला शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 10 के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गए हैं : -

क्र. (1)

निर्वाचित सदस्य का नाम (2)

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(3)

पता (4) 1

श्री नेपाल परिहार

ग्राम रामगढ, तहसील बदरवास

कृषक सदस्य भाग 1 ]

49

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

क्र. मंडी उप निर्वा. अधि. 2014-1295.- एतद्वारा सूचित किया जाता है , कि कृषि उपज मंडी समिति, 143 - पिछोर, जिला शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 03 के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गए हैं : -

क्र.

निर्वाचित सदस्य का नाम

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(1)

(2)

(3)

1

कृषक सदस्य

श्री कृष्णकांत गुप्ता

पता (4)

ग्राम खडोय , तहसील पिछोर क्र. मंडी उप निर्वा. अधि. 2014-1296.- एतद्वारा सूचित किया जाता है , कि कृषि उपज मंडी समिति, 243 - बैराड, जिला शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 03 के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गए हैं :---

निर्वाचित सदस्य का नाम

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(3)

क्र. (1)

(2)

1

श्री लाखन

कृषक सदस्य

पता (4)

ग्राम डाबरपुरा, पोस्ट- ककरौआ, तहसील बैराड.

राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2014

क्र. 13593 - व.लि. - 1-14.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999- 1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं , नरेश पाल, कलेक्टर, नरसिंहपुर वर्ष 2015 में नरसिंहपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं : -

दिनांक (2)

दिन (3)

क्रमांक (1)

1

14 जनवरी 2015

बुधवार

10मार्च 2015

2

3

बुधवार

21 अक्टूबर 2015

उक्त अवकाश कोषालय/ उप कोषालय पर लागू नहीं होगा.

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 2015

क्र. एफ 1-14-2013 - छब्बीस - 1- संशोधन. राज्य शासन एतद्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जून 2013 में अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग की जारी सेवा शर्तों कंडिका ' 8 ' में दी गई " एक " भृत्य की सुविधा को विलोपित किया जाकर " दो " भृत्य की सुविधा दिया जाना प्रतिस्थापित करता है.

2. पूर्व में जारी सेवा शर्तों की कंडिका " 8 " में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1868-1968-2001- सी -4 , दिनांक 16 अक्टूबर 2001 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11-36-2003-नि-4, दिनांक 13 अगस्त 2003 में किये गये प्रावधान के तहत यह संशोधन किया गया है.

3. इस संशोधन आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. पूर्व में जारी सेवा शर्तों की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

त्यौहार का नाम

(4)

मकर संक्रांति

मंगलवार

रंगपंचमी

दुर्गाष्टमी

नरेश पाल , कलेक्टर.

परिवहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्र. एफ-22-16-2014- आठ. मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 के उप नियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण , भोपाल संभाग , एतद्वारा , कुशाभाऊ ठाकरे, बस स्टैण्ड को, यात्रियों के परिवहन वाहनों के भोपाल से गुजरने और संचालन हेतु अन्तर्राज्जीय बस टर्मिनल ( आई.एस.बी.टी. ) के रूप में अधिसूचित करता है.

No. F - 22-16-2014- VIII . In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub - rule ( 1 ) of rule 204 of the Madhya Pradesh Motoryan Niyam , 1994 , the Regional Transport Authority, Bhopal Division , hereby, notifies Kushabhau Thackeray bus stand as Interstate Bus Terminal ( I.S.B.T. ) for the passenger's transport vehicles operating and passing through Bhopal .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव , उपसचिव.

50

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2015

कार्यालय , कलेक्टर जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2014

क्र. 3142.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ 2 में दर्शित नाम से तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(2)

(1)

ढाना टोला 39 पनागर, प.ह.नं. 39 क्षेत्रफल-340.348 हे.

क्र. 3143.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(1)

(2) सतधारा टोला 144 खामघाट , प.ह.नं. 144 क्षेत्रफल-239.055 हे .

क्र. 3144.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ 2 में दर्शित नाम से तहसील

[ भाग 1 गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(2)

(1)

कछार टोला 170 धमेटा, प.ह.नं. 170 क्षेत्रफल-265.889 हे .

नरसिंहपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. 3149.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)

(2)

डंगहा घोघराटोला 62 चांदनखेडा, प.ह.नं. 62 क्षेत्रफल-496.534 हे.

क्र. 3150.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(1)

(2) कीरखेडा 113 नरवारा , प.ह.नं. 113 क्षेत्रफल-418.469 हे .

नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

51

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. 8026-10 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(6)

(4)

(5)

(1) (2)

0.610

(3) कछराटोला

अनूपपुर पुष्पराजगढ़

भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर (म.प्र. )

शहडोल- सिगपुर- तुलरा- पड़रिया मार्ग के अन्तर्गत ग्राम अमदरी एवं कछराटोला तहसील पुष्पराजगढ़ में पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 अक्टूबर 2014

प्र. क्र. 005 - अ- 82- वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(5)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)

(1)

पन्ना

पगरा

अमानगंज

निजी भूमि रकबा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना.

(6) पगरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

1.736 हे. एवं शासकीय भूमि

रकबा 0.000 हे.

कुल रकबा 1.736 हे.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

52

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

प्र. क्र. 006 - अ- 82 - वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(4)

(6) (2)

(3)

(5)

पन्ना

बछरवारा

गुनौर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 1.487 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 1.487 हे.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 008- अ- 82- वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(2)

(3)

(4)

(6) (1)

पन्ना अमानगंज महुआडांडा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

महुआडांडा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 1.75 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.11 हे . कुल रकबा 3.86 हे.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 013 - अ- 82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा 53

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

पन्ना

पन्ना

इटवांखास

सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी भूमि रकबा 7.884 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 7.884 हे.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पन्ना, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

प्र. क्र. 002 - अ- 82 - वर्ष 2014-15 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

पन्ना

सुपन्था

गुनौर

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

श्यामरडांडा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 1.825 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 हे . कुल रकबा 1.900 हे .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 004- अ- 82- वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी [ भाग 1 54

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

मछरहा

पन्ना गुनौर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 1.075 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.050 हे. कुल रकबा 1.125 हे.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 007 - अ- 82 - वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

पन्ना

कठवरिया

गुनौर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 2.388 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.113 हे . कुल रकबा 2.501 हे.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. 9421-22 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 55

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4)

(3)

(1)

राजगढ़ खिलचीपुर

0.750 3.545

छावनी डालूपुरा

कुल योग . 4.295

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी *

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

डालूपुरा तालाब के पाल डूब एवं वेस्टवियर ( पूरक ) निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

जबलपुर , दिनांक 27 दिसम्बर 2014

प. क्र. 3110-अ-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बेलखेड़ा- कटाईघाट मार्ग के कि.मी. 3/10 में हिरन नदी पर निर्मित रपटा जो वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो जाता है जिसके कारण कटाईघाट एवं बरमान की ओर के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस हेतु शासन द्वारा हिरन नदी पर ऊंचे पुल का निर्माण किया जा रहा है. उक्त पुल को पूर्व में निर्मित मार्ग से जोड़ने हेतु आंशिक भू-अर्जन किया जाना आवश्यक है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.02

बरकछार

शहपुरा

जबलपुर

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर.

बेलखेड़ा- कटाई - बरमान मार्ग के कि.मी. 3/10 में हिरन नदी पर पुल पहुंचमार्ग निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिवनारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2015

56

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

प्र. क्र. 1 अ-82-2014-15- क्र. क- वाचक भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

(3)

क्षेत्रफल (हे.में) (4) (1) (2)

0.40

इच्छापुर

बुरहानपुर

बुरहानपुर

योग 0.40

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.

देव्हारी तालाब योजना- बांध के निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अधिग्रहण.

( 2 ) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. पी. आईरिन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 नवम्बर 2014

क्र. क - भू.अ.वि.अ - 2014-15 - रा.प्र.क्र. 02 - अ- 82- वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

तहसील/ तालुका का नाम

अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(2) (3)

(1)

0.55 दमोह

खौजाखेड़ी

पथरिया

0.15

योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा वर्ग मीटर में

(7)

(6)

(5) 1100

1100

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर, ( म.प्र . ) .

बी.ओ.टी. ( टोल एन्यूटी ) योजनांतर्गत दमोह पथरिया गढ़ाकोटा मार्ग का निर्माण कार्य बाबत्.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पथरिया संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , सागर ( म.प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

57

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्र. एफ- 551- भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- नादन शिवाप्रसाद

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.418 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

687/2

0.136

0.109

688/2

0.055

687/1क

0.031

688/1क

0.032

687/1ख

0.031

688/1 ख

0.060

687/1 ग

0.015

688/1 ग

0.190

691/1

0.070

691/2

0.025

30/2क

30/2ख

0.025

0.021

31/1

0.408

44

0.010

43

1.418

निजी खाता. भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ- 552- भू-अर्जन13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- तमोरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.780 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.107

123/1

0.010

124/1

0.073

120/1/क

123/2

0.107

120/1 /ख

0.366

128

0.021 0.780

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ- 553 - भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2015

58

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- जरूआ नरवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.164 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.142

127

0.005

128/1

0.012

129/3

0.042

123/1

0.052

123/2

0.005

129/2

0.012

122

0.021

133

0.035

132

0.025

131/2

0.005

238/1 क

0.157

239/1 क

0.065

131 / 1 ग

0.040

131/1 क

0.010

238/2

0.010

239/2क

0.032

131/1 ख

0.025

131/ 1 घ

0.012

242/1

0.020

241/ 1/ख

0.022

241 /1 /ग

0.052

241/2

0.050

241/1 क

240/1

0.012

0.005

239/1 ख

0.063

237

0.003

165/2

0.025

165/1 /ख

0.005

130

1.164

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है-नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ- 554- भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ग्राम- चपना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.617 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.010

621/1

0.052

622/1

0.042

623

618/1

0.094

0.073

624/3क/3

0.052

624/3/2

0.031

624/3/क/1

0.063

611/2

0.060

611/3

0.003

624/ 1 /ग

0.015

624/1क

0.015

269

0.056

611/1

0.060

611/4

624/2ख

0.021

0.073

601/1 क/2

0.063

610/2क

0.538

608

0.021

609/1

0.387

747/610 59

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

746/610/3

0.047

0.084 603

0.010 745/608/1

0.162 745/608/2

601/1/क/ 1

0.157

0.052 601/1 /ख

0.021 527

0.063 594/ 1/क

0.021 526

0.063 515

0.052 528

517/1

0.026

0.026 517/2

0.094 525

524

0.073 521

0.063

0.063 480

0.003 482

475

0.063

0.002 448

0.005 476

0.052 477

0.031 459

0.010 450/2

0.043 458/2

0.042 458/1

0.042 450/1

0.063 451

0.022 430

0.252 431

0.010 263/2

260

0.138

0.063 94

0.146 129

0.002 251

0.220 200

0.005 259

0.094 201

0.005 265

0.190. 203

0.042 266

267

0.010

0.167 268

0.084 202

(2)

(1)

0.125

264/1

0.042

89

0.047

746/610/1

746/610/2

0.094

0.204

607

0.015

624/1 /ख

0.004

624/1/घ

5.617

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ- 555 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

( ग ) नगर/ ग्राम- जूरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.240 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

666/1

0.002

663/1

0.094

0.130

662/2/1

0.230

662/1

0.003

966/2/1

657

0.095

0.063

659/2

0.085

659/1

0.045

660/1 60

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

(2) (1)

0.003 659/3

0.167 658

0.046 571

0.063 972/1 /ख

0.045 972/1 /क

0.167 972/2

0.003 973

0.052 566/ 1 /क/ 1

0.178 566/1 /क/2

566/2

0.031

0.125 565

0.033 448

0.075 449

450/1

0.105

0.021 452/1

0.026 453/1

0.016 454/1

0.026 455/1

0.005 452/2

0.026 453/2

0.015 454/2

0.005 455/2

0.062 456

0.065 458/1

0.031 458/2

0.080 478

0.085 476

0.035 475

0.167 474

0.002 489/1

0.055 473/1ख

473/1 क

0.125

0.021 473/2/क

0.062 310/1/क

473/2/ख

0.045

0.052 310/ 1 /ख

0.130 472

0.255 357

0.063 349/2

0.031 348

0.002 351/2

0.035 350/2

0.002 350/1

0.052 347/1

(2)

(1)

0.052

347/2

255

0.073

0.052

256

257

0.005

0.157

293

0.020

294

0.050

295

0.004

292/2

0.021

291

0.042

290

0.042

289

0.026

288

280

0.002

0.037

281

0.052

282

0.190

297

0.042

298

0.002

299/1

0.031

299/2

310/2

0.105

0.030

311/2

0.209

312

0.031

314

0.052

315/1

0.020

327/2

0.057

315/2

0.021

326/2

0.052

315/3

0.025

327/1

0.075

315/4

0.005

316/1

0.005

315/5

316/5

0.031

0.010

324

0.031

325

0.045

322

0.045

321

0.115

1329

0.005

1780

0.010

1336

0.052

479

0.105

1332

0.073

1331

0.042

79/1 61

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.042

79/2

72/1

0.002

0.063

80

0.105

84

85

0.025

86

0.031

71/1

0.115

0.015

70/1

0.125

71/2

0.095

67/1 /क

0.063

67/1 /घ

0.006

66/1 /घ

67/2

0.214

0.005

67/3

0.010

40/1

0.250

42

43

0.031

0.105

44

0.005

48/2

7.240

निजी खाता भूमि योग रकबा..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ- 556- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ग्राम- जूरा

(घ) क्षेत्रफल-0.221 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

914/1

0.021

0.200

610

0.221

निजी खाता भूमि योग रकबा.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ- 557 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ग्राम - खरौधी

(घ) क्षेत्रफल-2.591 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.002

27/2

0.015

27/3

0.178

28

0.115

39

40/1

0.031

0.053

40/2

0.028

40/3

43/3

0.073

0.052

124/4

44/1

0.028

44/2

0.031

0.028

44/3 62

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

(2)

(1)

0.115

48/4

0.050

56/3/4

0.003

57/3/4

0.207

49/1

0.005

49/2

0.052

52/1

0.020

54

55

0.045

56/3/3

0.010

56/1

0.074

0.005

57/1

0.084

56/2

0.043

56/3/1

0.008

57/3/1

0.005

56/3/2

0.002

57/3/2

85

0.002

0.052

82

0.078

83

0.005

63

67

0.031

70

0.094

0.005

81

0.005

80

0.146

68

0.031

69

0.015

289/134

125

0.021

0.003

129

134

0.084

0.021

147

130

0.031

0.026

131

0.084

126

124/1

0.063

0.042

124/2

0.047

124/3

0.063

121

2.591

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2014

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- बरखेडाकलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.800 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.081

193/1/1

0.100

192/2

0.243

189/1/2

0.121

191/1/2

0.154

189/2/2

0.061

194/4/2

0.048

199/3/2

0.081

199/2/2

0.141

199/1/2

0.121

181/1/2

0.283

139/2

0.243

141/2

0.073

145/2/2

0.113

17/5/2

0.105

16/1/2

0.016

27/6/1

0.016

27/5/2

0.016

27/3/1/1

0.016

27/3/2/1

0.028

27/1/ख 1 भाग 1 ]

63

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

(2)

(1)

0.028

27/1 /क/2

0.024

24/1/6/2

0.048

24/1/5/2

24/1/2/2

0.052

24/1/4/2

0.061

0.064

24/1 /1 ख/2

0.081

24/1/1 क/2

26/2/2

0.016

26/1/2

0.032

144/2

0.162

1.053

2/2/1 क/2

0.120

0.081

18/1 /ख/1/2

0.162

18/2/2

49/2/2

0.303

0.243

54/1/1

52/1/2

0.089

52/2/2

0.121

4.800

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आंकिया- बरखेड़ाकलां-डोगरगांव- नजीराबाद मार्ग ( बी.ओ.टी. एन्युटी योजना ) निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भोपाल/भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 29 दिसम्बर 2014

प्र. क्र. 14 - अ-82 वर्ष 2013-14- भू-अर्जन-10721.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि का, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- घोड़ाडोंगरी

(ग ) नगर/ ग्राम - बटकीडोह

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-76

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.830 हेक्टर .

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टर में )

(2)

(1)

306

0.300

0.210

284

305

0.120

285

0.200

कुल योग .. 0.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बटकी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 ( क) लागू.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

64

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2015

कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. 9657 - भू-अर्जन-- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( बांकपुरा सिंचाई परियोजना के परिवर्तित वेस्टवियर एवं डेम लाईन में शेष निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन प्रकरण में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील - ब्यावरा के ग्राम बांकपुरा, कानड़ियाखेड़ी एवं कालाकोट.

(ग ) लगभग क्षेत्रफल-20.161 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

ग्राम- बांकपुरा , क्षेत्रफल 4.933 हेक्टेयर

0.200

219

0.200

196/2

0.150

198

0.013

184/2

0.063

272/204

0.305

205/2

0.200

210/1

0.236

199

0.100

197/1

197/2

0.150

0.147

188/1/1

0.075

188/1/2

0.100

184/1/1

0.100

184/1/2

0.127

204/3/2

(1)

(2)

204/1/1

0.253

188/2

0.100

0.300

204/1/2

0.127

204/3/1

0.479

182/1

0.200

193

0.200

210/2

204/2/1

0.759

0.349

204/2/2

ग्राम-कानड़ियाखेड़ी क्षेत्रफल 6.624 हेक्टेयर

0.151

74/2

1.265

76/3/1

1.529

76/2

0.150

131/3/2

1.529

76/4

1.000

76/3/2

1.000

76/3/3

ग्राम-कालाकोट , क्षेत्रफल 8.604 हेक्टेयर 2

1.101

0.430

12/9

3/6

0.300

0.787

3/7/1

0.533

3/10

0.130

10/2

0.967

12/19/1

0.987

12/19/2

0.476

3/7/2

1.425

7

0.968

12/19/3

3/9

0.500

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- बांकपुरा सिंचाई परियोजना के परिवर्तित वेस्टवियर एवं डेम लाईन में शेष निजी भूमि का पूरक भू- अर्जन प्रकरण में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

65

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

क्र. 9661 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( मूण्डला तालाब परियोजना के वेस्टवियर/डेम लाईन एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़ के ग्रामः- मूण्ड़ला, खाण्डियापुरा, लीलवे जागिर, खरना, पड़िया, गोपालपुरा, सुल्तानपुरा , मगरियादेह एवं नरसिंहपुरा .

(ग ) लगभग क्षेत्रफल-37.053 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

ग्राम-मूण्ड़ला, क्षेत्रफल 12.413 हेक्टेयर

1.723

291/4/1

0.393

291/4/2

0.368

291/4/3

0.393

291/4/5

0.200

291/15

2.000

291/16

0.700

309/10

0.500

291/18

0.485

294/2

294/1

0.300

0.526

304/1

0.506

304/2

0.385

309/5

0.200

291/15

1.200

309/11

309/12

0.394

309/2

0.600

0.881

306

305

0.338

0.321

303

12.413

योग

(2)

(1)

ग्राम-खाण्ड़ियापुरा , क्षेत्रफल 2.564 हेक्टेयर

0.335

207/1

0.878

48/2

0.301

207/2

0.050

47/3

186/253/4

0.098

0.220

48/1

0.050

190

47/2

0.050

0.098

186/253/3

0.024

13/2

72

0.050

0.050

191

13/4

0.180

0.180

13/3

2.564

योग

ग्राम-लीलबे जागिर, क्षेत्रफल 7.144 हेक्टेयर

0.104

42/2

1.000

51/12

13

1.000

47/2

0.572

1.607

51/13

0.013

11/54

48

0.348

2.500

51/11

योग . 7.144

ग्राम-खरना, क्षेत्रफल 1.882 हेक्टेयर

0.006

29

0.010

15/2/1

0.010

96/2

136/3

0.009

0.116

207/2

0.010

27/1

32/3/2

0.349

171/2

0.365

137

0.013

135/277/1

0.032 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जनवरी 2015

66

(2) (1)

28/1

0.006

0.700 51

0.008 136/1

0.217 166/3/1

135/277/2

0.031

1.882

योग

ग्राम-पड़िया, क्षेत्रफल 0.602 हेक्टेयर

0.010 34/2/1

225

0.240

0.010 34/2/2

0.228 220

0.089 16

0.025 223

योग 0.602 ग्राम-गोपालपुरा, क्षेत्रफल 1.040 हेक्टेयर 68/2/2

0.013

0.173 28/4/1

71/3/2

0.102 28/4/2

0.130

0.557 56/106

0.065 28/3

1.040

योग

ग्राम- सुल्तानपुरा , क्षेत्रफल 5.858 हेक्टेयर

3.200 382/610

271

0.025

0.095 348

0.067 157/2

0.708 176

77/2

0.050

0.038 278

0.573 355/1

0.060 353

0.355 118/3

0.164 296

(2)

(1)

0.421

384/1

0.102

84

5.858

योग

ग्राम- मगरियादेह, क्षेत्रफल 4.681 हेक्टेयर

0.114

91

0.304

6/139/2

0.300

127/5/1/1

127/6/1/2

0.100

0.020

127/4/1

0.765

6/147/2

0.100

127/6/1/4

0.040

6/139/3

0.350

127/5/1/2

0.100

127/6/1/3

127/1/1

0.260

0.110

123/3

0.172

126/1/4

1.326

5

0.350

127/5/1/3

0.090

127/4/2

0.180

127/1/4

4.681

योग

ग्राम-नरसिंहपुरा , क्षेत्रफल 0.869 हेक्टेयर

0.506

27/1/1

28

0.363

0.869

योग

37.053

महायोग

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- मूण्ड़ला तालाब परियोजना के वेस्टवियर/ डेम लाईन एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्र. A- 5570- एक-7-3-2013 ( भाग एक ) - ( 1 ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 1046-एक-7-3-2013- भाग -1 , जबलपुर दिनांक 18 नवम्बर 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए शनिवार दिनांक 13 दिसम्बर 2014 अकार्यदिवस ( Non Working Saturday ) को नेशनल लोक अदालत आयोजित होने के कारण उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर की रजिस्ट्री में दिनांक 13 दिसम्बर 2014 को कार्यदिवस ( Working Saturday ) घोषित किया जाता है .

(2 ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी- 7514 - एक-7-3-2013 भाग -1 , जबलपुर दिनांक 19 दिसम्बर 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए शनिवार दिनांक 13 दिसम्बर 2014अकार्यदिवस ( Non Working Saturday ) को नेशनल लोक अदालत आयोजित होने के कारण मध्यप्रदेश राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 13 दिसम्बर 2014 को कार्यदिवस ( Working Saturday ) घोषित किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, राजीव कुमार दुबे , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता) .

जबलपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्र. A-5747- दो-2-53-2014.- श्री के. पी. सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 31 अक्टूबर 2014 से 1 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A - 5745-दो- 2-37-2005.- श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 1 से 8 सितम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

67

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. पाण्डे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-5743- दो-2-52-2014.- सुश्री करूणा एस . त्रिवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 30 अक्टूबर 2014 से 7 नवम्बर 2014 तक दोनों सम्मिलित करके नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर सुश्री करूणा एस . त्रिवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री करूणा एस. त्रिवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं

क्र. A- 5741-दो-2-19-2013.- श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 25 से 29 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. एस. गौतम उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-5739- दो - 2-39-2011.- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 10 से 13 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

68

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 5737-दो- 3-15-2003.- श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 27 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 5735-दो-2-26-2014.- श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 27 से 28 अक्टूबर 2014 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 28 अक्टूबर 2014 का 1 दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. A- 5733-दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 7 से 9 अक्टूबर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

[भाग 1 क्र. A- 5729-दो-2-29-2008. श्रीमती जयश्री वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 3 नवम्बर 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 5731-दो- 2-52-2014.- सुश्री करूणा एस. त्रिवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 17 से 27 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री करूणा एस. त्रिवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री करूणा एस . त्रिवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्र. D- 6647- दो-2-5-2006. श्रीमती जयश्री वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 17 से 22 नवम्बर 2014 तक दीनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर , 2014

क्र. 1473 - गोपनीय - 2014- दो- 3-250-57 ( भाग -33 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (बी) 2-2013 - इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ) दिनांक 4 दिसम्बर 2014 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

नाम

क्रमांक

(2)

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3)

पन्ना (1) 1 सुश्री सुषमा उपम्मन

2

शिवपुरी सुश्री साक्षी परिहार

3

छतरपुर सुश्री रोहिणी तिवारी

विदिशा 4 श्रीमती शीला मैना

5

मुरैना श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह

6

श्री सीताशरण यादव

शहडोल 7

ग्वालियर श्री राकेश कुमार जाटव

8

श्रीमती सोनम वर्मा

श्योपुर

अशोकनगर 9 श्री राज कुमार भद्रसेन

10

उज्जैन श्री पन्ना नागेश

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 , पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्याधीश वर्ग -2 , छतरपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, विदिशा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , शहडोल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , श्योपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) . प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 , अशोकनगर के न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

70

जबलपुर , दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्र. B-4816-दो-3-53-2005.- श्री कपिल मेहता, ओ. एस. डी. , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 4 से 12 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, ओ . एस. डी. , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्र. B -4989- दो-2-14-12.- श्री ए. जे. खान , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर, को दिनांक 12 से

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जनवरी 2015

14 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 जनवरी 2015 एवं पश्चात् में दिनांक 15 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे . खान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-01-09.02.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-01-09.02.Ordinary.