Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 23 January 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
04
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-01-23.04.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015- माघ 3 , शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-849 - आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री सी.बी. सिंह , आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 27 से 31 जनवरी 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 जनवरी 2015 एवं 1 फरवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी.बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सी.बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी.बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-964- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री ऋषि गर्ग , आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 12 से 31 जनवरी 2015 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 जनवरी 2015 एवं 1 फरवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषि गर्ग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

119

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015 .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

120

(3 ) अवकाशकाल में श्री ऋषि गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 1-5-2015-5- एक.- भारत सरकार, रेल मंत्रालय के पत्र दिनांक 26 दिसम्बर 2014 के अनुक्रम में श्री अश्विनी लोहानी IRSME/ 1980 की सेवाएं पर्यटन विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें आयुक्त, पर्यटन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री अश्विनी लोहानी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे ( 1994 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, पर्यटन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं आयुक्त, पर्यटन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, पर्यटन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-6-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(3)

(2)

(1)

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा वि. क. अ. सह- आयुक्त. सामाजिक न्याय एवं वि.क.अ. सह- संचालक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण (अतिरिक्त प्रभार ).

1 श्री एम . मोहन राव ( 1987) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा वि.क.अ. सह- संचालक , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण (अतिरिक्त प्रभार) .

2 श्री मलय श्रीवास्तव (1990) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग .

(3)

(2)

(1)

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग .

3 श्री अमित राठौर ( 1996) आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर.

आयुक्त,

वाणिज्यिक कर इन्दौर.

4 श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ( 1997 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री एम. मोहन राव द्वारा प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अरूणा शर्मा , भाप्रसे ( 1982 ) वि.क.अ. सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग केवल सामाजिक न्याय विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी .

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद अग्रवाल, भाप्रसे ( 1991 ) प्रमुख सचिव , परिवहन विभाग तथा लोक निर्माण विभाग , केवल परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-727- आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री विनोद कटेला, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 4 से 10 सितम्बर 2014 तक सात दिन तथा दिनांक 28 नवम्बर 2014 से 6 दिसम्बर 2014 तक, नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री विनोद कटेला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कटेला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-846- आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्रीमती रेनू तिवारी , आयएएस. , संचालक, संस्कृति तथा स्वराज्य संस्थान मिशन को 121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 18 से 31 दिसम्बर 2014 तक, चौदह दिन का संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 19 से 29 दिसम्बर 2014 तक, ग्यारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2014 अनुसार यथावत् रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-954- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अशोक कुमार शर्मा , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर से 9 जनवरी 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 28 दिसम्बर 2014 एवं 10 , 11 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 4 जनवरी 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्य आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव " कार्मिक".

भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2015

क्र. बी-1-06-2015-2- एक. सुश्री शालिनी सोरते , राप्रसे (आर आर 2006 ) डिप्टी कलेक्टर, एवं उपायुक्त, भू- अभिलेख, इन्दौर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विवाहोपरांत उपनाम श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव पत्नी श्री राजेश श्रीवास्तव परिवर्तित करने का अनुरोध किया है.

( 2 ) राज्य शासन , एतद्वारा , सुश्री शालिनी सोरते, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री शालिनी सोरते के स्थान पर श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव पत्नी श्री राजेश श्रीवास्तव परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3 ) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव के सेवा अभिलेखों में की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 3 (ए ) 6-2014- इक्कीस- ब- ( एक) 4218.- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रभाकांत शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, एस.सी. /एस.टी. एक्ट, शिवपुरी को उनके द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2014 को प्रस्तुत सूचना- पत्र के अनुक्रम में ऑल इंडिया सर्विसेस (डेथ- कम- रिटायरमेंट बेनेफिट ) रूल्स , 1958 के नियम 16 ( 2- ए) सहपठित मध्यप्रदेश जिला एवं सेशन न्यायाधीश (डेथ- कम- रिटायरमेंट बेनेफिट ) रूल्स, 1964 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1976 के नियम 42 ( 1 ) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 के नियम-17 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिये अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

फा. क्र. 1 - अ- 01- इक्कीस - ब ( दो ) 2014.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श उपरान्त श्री रवीश चन्द्र अग्रवाल, महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2015

फा. क्र. 3 ( बी ) -2-2013-इक्कीस- ब- ( एक) .- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2013 की चयन सूची दिनांक 19 मई 2014 में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री ईशा गोयल ( मेरिट क्र. 7 ) की ओर से प्रेषित प्रस्ताव पर, विचार किए जाने के उपरान्त राज्य शासन, एतद्वारा , सुश्री ईशा गोयल का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 7 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

फा. क्र. 1-7-81 - इक्कीस- ब-( एक ) -4081-2014.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावति क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) , ( 1 - क ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-7-81- इक्कीस - ब- ( एक ) , दिनांक 19 मई 1981 जो उसी दिन मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित हुई थी, को, 122

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2015

भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2015 जहां तक कि उसका संबंध भिण्ड में विशेष न्यायालय के गठन से है, आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नीचे अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लिखित विशेष न्यायालयों का, उक्त अनुसूची के कालम ( 3 ) में यथादर्शित क्षेत्र के अधीन आने वाले मामलों के विचारण के संबंध में गठन करती है , अर्थात्ः-

सारणी

फा. क्र. 3 ( बी) -2-2013 - इक्कीस ब ( एक ).- ( मेरिट क्र. 29 ) राज्य शासन , सुश्री विमलेश मुड़ैया पिता श्री लम्पूराम मुड़ैया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

क्षेत्रीय अधिकारिता

विशेष न्यायालय

अनुक्रमांक

(3)

(2)

(1)

" 2. विशेष न्यायालय, भिण्ड

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी है . उसकी जन्मतिथि 22 अगस्त 1981 है.

राजस्व जिला भिण्ड (गोहद और लहार की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ) .

गोहद एवं लहार का क्षेत्रीय अधिकारिता. "

2क. विशेष न्यायालय , गोहद, भिण्ड.

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .

फा. क्र. 3 ( बी ) -2-2013 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 13 ) राज्य शासन, श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा पिता श्री कुलदीप सिंह छाबड़ा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कवर्धा ( छत्तीसगढ़ ) है. उसकी जन्मतिथि 14 फरवरी 1986 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2015 F. No. 1-7-81 -XXI - B ( One ) -4081-2014.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) - ( 1 - A) & ( 2) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) , and in partial supersession of this department's Notification F. No.1-7-81 -XXI - B ( 1 ) dated 19th May . 1981 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) on the same day, as far as it relates to the constitution of Special Court at Bhind , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby constitutes the Special Court mentioned in column (2 ) of the Schedule below for the purposes of the said Act in relation to the trial of the cases falling under areas as shown in column (3 ) of the said Schedule namely:-

SCHEDULE

S. No. Special Court Territorial jurisdiction (3)

(1)

(2)

क्र. एफ-1 (ए) 395-88- ब-2- दो. श्रीमती अरूणा मोहन राव , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 जनवरी से 13 मार्च 2015 तक कुल, इकसठ दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

"2. Special Court , Bhind Revenue District , Bhind ( Excluding the Territorial jurisdiction if Gohad and Lahar) .

(2) श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस.एल. थाउसेन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

2A . Special Court , Gohad, Territorial jurisdiction Bhind. of Gohad Lahar ." and

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा मोहन राव , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

Note . The pending cases of the Special Court shall stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction .

123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(4 ) श्रीमती अरूणा मोहन राव , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2015

क्र. एफ- 10-03-2014- बी- ग्यारह. चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि बेकारी का निवारण करने तथा बेकारी से राहत प्रदान करने और संबंधित उपक्रम के कार्यरत श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा करने के उपाय के तौर पर औद्योगिक इकाई अर्थात्" डी.एम. वूलन मिल्स प्रा. लि. इन्दौर " को चालू रखने में समर्थ बनाने की दृष्टि से उक्त औद्योगिक इकाई को " सहायता उपक्रम " घोषित करना लोकहित में तथा श्रमिकों के हित में आवश्यक तथा समीचीन है.

(2 ) अतएवं मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, 1978 ( क्रमांक 32 सन् 1978 ) की धारा -3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाई अर्थात्" डी.एम.वूलन मिल्स प्रा. लि. इन्दौर " को अधिसूचना की दिनांक से " एक वर्ष " की कालावधि के लिए " सहायता उपक्रम घोषित " करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2015

क्र. एफ. 10-03-2014- बी- ग्यारह . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 10-03-2014- बी- ग्यारह , दिनांक 9 जनवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

Bhopal , dated 9th January 2015

No. F- 10-03-2014-В -ХІ .—WHEREAS , the State Govt . is satisfied that it is necessary as well as expedient in the public interest of workers to declare the industrial company namely D M WOOLEN MILLS PVT LTD, INDORE ( MADHYA PRADESH ) company as a measure of preventing and of providing relief against unemployment and; a relief Undertaking with a view to enabling the continued running of the industrial also to safeguard the interest of the labour working in the said industrial company .

NOW, THEREFORE , in exercise of the power conferred by Section - 3 of the Madhya Pradesh Sahayata Upkaram (Vishesh Upabandh ) ADHINIYAM 1978 (No. 32 of 1978 ) the State Government hereby declares the industrial company namely: D M WOOLEN MILLS PVT LTD , INDORE ( MADHYA PRADESH ) a relief Undertaking for a period of one year from the date of notification .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh M. S. SOLANKI , Dy. Secy .

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. एफ- 3-1-2014- एक- 4.- राज्य शासन , एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट - एक एवं दो में दर्शाये गये त्रि- स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु मतदान तीन चरणों में क्रमशः दिनांक 13 जनवरी 2015 मंगलवार एवं दिनांक 31 जनवरी 2015 शनिवार तथा दिनांक 19 फरवरी 2015 गुरुवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2015

124

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2014

क्र. एफ- 37-03-2014- तीन- 1860.- मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9 ( 2 ) ( क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम , 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2014-15 हेतु पूर्व में जारी समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) आदेश क्रमांक एफ- 37-03-2014-तीन- 1752, दिनांक 15 दिसम्बर 2014 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन विहित करता है:-

नियम (3)

कार्यवाही (2)

स. क्र. (1)

28, 29

समय निर्धारित तारीख

(7) द्वितीय चरण (5)

तृतीय चरण (6)

प्रथम चरण (4)

प्रात: 10.30 बजे.

22-12-2014

(सोमवार)

1 ( i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नामनिर्देशन- पत्र प्राप्त करना.

29(क) ( ii ) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.

23 ( iii ) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.

2

28(क) नामनिर्देशन - पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख.

3

28(ख) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) .

4

28 (ग) अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख.

38, 39 5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.

6

28(घ) मतदान ( यदि आवश्यक हो )

7

मतगणना सारणीकरण एवं

28(ङ) ,

28 (च) निर्वाचन परिणाम की घोषणा.

31-12-2014 (बुधवार)

31-12-2014 (बुधवार)

दोपहर 3.00 बजे तक. 29-12-2014 (सोमवार)

7-1-2015 (बुधवार)

7-1-2015 (बुधवार)

प्रात: 10.30 बजे.

8-1-2015 (गुरुवार)

30-12-2014 (मंगलवार)

8-1-2015 (गुरुवार)

दोपहर 3.00 बजे तक.

10-1-2015 (शनिवार)

10-1-2015 (शनिवार)

1-1-2015 (गुरुवार)

10-1-2015 (शनिवार)

10-1-2015 (शनिवार)

01-1-2015 (गुरुवार)

अभ्यर्थिता से नाम वापसी केठीक बाद. 31-1-2015 (शनिवार)

13-1-2015 (मंगलवार)

19-2-2015 (गुरुवार)

प्रात: 7.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक.

125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

( i ) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना ( केवल पंच एवं सरपंच पद के लिए ) .

(ii ) जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना, जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा. जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण .

( iii ) जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.

(iv ) सरपंच एवं पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.

(v ) सरपंच एवं पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा.

(7)

(6)

(5)

(4)

(शनिवार) 31-1-2015 19-2-2015 (गुरुवार)

13-1-2015 (मंगलवार)

(मतदान समाप्तिके तुरन्त पश्चात्).

22-2-2015 (रविवार)

16-1-2015 (शुक्रवार)

4-2-2015 (बुधवार)

प्रथम राउण्ड- प्रात: 7.30 बजे से 10.30 .

द्वितीय राउण्ड- प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 . तृतीय राउण्ड- दोपहर 2.30

बजे से सायं

5.30.

प्रात: 10.30 बजे से.

23-2-2015 (सोमवार)

17-1-2015 (शनिवार) (गुरुवार) 5-2-2015

प्रातः 8.00 बजे से.

23-2-2015 (सोमवार)

17-1-2015 (शनिवार)

5-2-2015 (गुरुवार)

हस्ता./- (दीपक सक्सेना)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2015

126

परिशिष्ट-2

( यथासंशोधित )

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत आम निर्वाचन ( 2014-15 ) चरणवार यथा संशोधित निर्वाचन की जानकारी

द्वितीय चरण

तृतीय चरण प्रथम चरण

क्र. जिला

का नाम विकासखण्ड

विकासखण्ड का नाम

विकासखण्ड का नाम

ग्राम पंचायतों की संख्या

ग्राम पंचायतों की संख्या

मतदान केन्द्रों की संख्या

ग्राम पंचायतों की संख्या

मतदान केन्द्रों की संख्या

(9)

(10)

मतदान केन्द्रों की संख्या ( 11)

(7) (8)

(6)

(2)

(3)

(4) (5)

(1)

भोपाल संभाग

87 220

फंदा

निरंक

1 भोपाल

110 305

बैरसिया

197 525 योग ..

132 374

268

109

262

ब्यावरा

नरसिंहगढ़

सांरगपुर

2 राजगढ़

87 205

98 95

207

101

253

जीरापुर

राजगढ़

खिलचीपुर

579

475

219

193

515

योग .. 210

103 250

68

152

77

217

सांची

बाड़ी

3 रायसेन

उदयपुरा

223

72

139

60

औ. गंज

बेगमगंज

सिलवानी

67

171

115

51

गैरतगंज

175 473

406

179

144 388

योग ..

134 390

251 आष्टा

393

144

नसरूल्लागंज

सीहोर

4 सीहोर

159

187

87 70

62

इछावर

बुदनी

196 549

438

157

393

योग .. 144

209

93

201 सिरोंज

101

286

5 विदिशा बासोदा

कुरवाई

217

84

75 71

161 नटेरन

240

95

विदिशा

ग्यारसपुर

61 132

लटेरी

238 558

146

362

526

योग .. 196

इन्दौर संभाग

निरंक

75

देपालपुर

6 इन्दौर

100 256 75 267

0

295 227

64

सांवेर इन्दौर

डॉ. अम्बे ( महू)

175 523

0

522

योग .. 139

65 234

303 भीकनगांव

83

114

416 कसरावद

7 खरगौन

बड़वाह

61 227

215

76

झिरन्या

भगवानपुरा

156

46

गोगांवा

265

69

महेश्वर

100

43

सेगांव

37

169

खरगौन

717

209

202

687

योग .. 183 681 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015 .

भाग 1 ]

(6) (2)

(3)

(4) (5)

(1)

खालवा

72

249

8 खण्डवा पुनासा

खण्डवा

42

129

हरसूद

75

21

बलड़ी

453

योग .. 135

172 बदनावर

67

9 धार

नालछा

172 तिरला

66

गंधवानी

उमरबन

170

64

मनावर

धार

51

162 कुक्षी धरमपुरी

676

योग .. 248

77

231 थांदला पेटलावद

10 झाबुआ

मेघनगर

231

योग .. 77

निंरक

11 बुरहानपुर

योग ..

12 अलीराजपुर

निरंक

योग ..

सेंधवा

66

186

राजपुर

13 बड़वानी

पाटी

184

ठीकरी

58

370

योग .. 124

127 (7)

(11)

(9)

(8)

(10)

257

पंधाना

84 86

282

59 191 72

169 छैगांवमाखन

143 448 451

158

95 323 240

89

सरदारपुर

48 151 52

बाग

123

61

34 119 161 निसरपुर

118

45 52

137 डही

37

104

711

222 765

291

198

68 67

181 झाबुआ

47 145 61

172 रानापुर

55 165

रामा

353

170 508 128

265

खकनार

90 77

338

77

90 265 338

180

74

सोण्डवा

53 130

अलीराजपुर

117

34

भावरा

49

112

कट्ठिवाड़ा

97

40

उदयगढ़

38

93

जोबट

288 729

172

52 294

114

बड़वानी

पानसेमल

45

149

39 149

निवाली

42 128

133 449 443

159

ग्वालियर संभाग

14 ग्वालियर

मुरार

भितरवार

निरंक

योग ..

46 187 163 घाटीगांव

60

234

68 209 82

डबरा (जिला

पंचायत वार्ड

क्र. 7, जनपद पंचायत वार्ड

क्र. 13 और ग्राम

पंचायत चेतूपाड़ा अरूसी को छोड़कर )

114 396 142

397 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2015

128

(5)

(6)

(3)

(4)

(1) ( 2)

83

303 राघौगढ़ 15 गुना

गुना

आरोन

303

योग .. 83

279 पिछोर 16 शिवपुरी खनियाधाना 101

नरवर

कोलारस

217

66

बदरवास

496

योग .. 167

259

91

अशोकनगर 17 अशोकनगर मुंगावली

259

योग .. 91

18 दतिया

योग ..

(11 ) (8)

(7)

(9)

(10)

106 248 279

99

चांचौड़ा

बमोरी

80 202 57

160

450

186 156

439

86

पोहरी

200 75

194

66 200 192 करेरा

64

74 179 68

187 शिवपुरी

226 579 207

573

242

83 104

270 इसागढ़

56 159

चंदेरी

401

139 270

104

इसागढ़

131

361 निरंक

दतिया

सेवडा

91 292

68 185

माण्डेर

290 838

जबलपुर संभाग

60

191

सिहोरा

19 जबलपुर

162

68

कुण्डम

155

62

पनागर

80

212 जबलपुर

720

270

योग ..

58

170 सोसर 20 छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

222

79

पाढुरना मोहखेड़ा

243

95

जुनारदेव

212

89

चौरई

101

50

बिछुआ

948

योग .. 371

364 लखनादौन

129

सिवनी

21 सिवनी

घंसौर

घनोरा

239

90

बरघाट

603

योग .. 219

203

84 निरंक

मझौली

पाटन

78 200

236

84

शाहपुरा

639

246 0

127

53 59

166 तामिया

178

67 72

184 हर्रई

परासिया

91 281

71 191

अमरबाड़ा

282 777 131

350

78 270 108

260 केवलारी

54 185 77

209 छपारा

155

62 47

148 कुरई

610

194 232

617 129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

128 लांजी

56

बेहर

22 बालाघाट

बिरसा

196

62

किरनापुर

187 कटंगी

60

वारासिवनी

62

194

खेरलांजी

705

योग .. 240

96 बिछिया

49

23 मण्डला नारायणगंज

35

82 मवई निवास

93

40

बीजाडांडी

नैनपुर

271

योग .. 124

149

69

डिण्डौरी 24 डिण्डौरी शहपुरा

46

96

मेंहदवानी

अमरपुर

245

योग .. 115

निरंक 25 नरसिंहपुर

योग ..

220

26 कटनी

79

बहोरीबंद

बड़वाहा

56

144 कटनी रीठी

योग .. 135 364

(8)

(7)

(9)

( 11 )

(10)

236

77 77

219 बालाघाट

57 143 83

231 परसवाड़ा

201

77 239 लालबर्रा

81

211

580 689

241

46 119 168

71

घुघरी

104 52

38 107 मौहगांव

मण्डला

81 231 74

167

165 454 442

197

105 165

48 70

समनापुर

95

बजाग

46

102 43

कंरजिया

42 88

302

136 113

253

86 208

नरसिंहपुर

235

90

गोटेगांव

171

करेली

64

209

83

चावरपाठा

चीचली

65 177

58 151

साईखेड़ा

446 1151

74 203 215

66

विजयराघवगढ़

73 201 162

59

ढीमरखेड़ा

147 404 125

377

उज्जैन संभाग

320

130

27 उज्जैन खाचरौद

बड़नगर

उज्जैन

181

69

घट्टिया

501

योग .. 199

66

261

28 नीमच नीमच

जावद

261

योग .. 66

239 बाजना आलोट

90

29 रतलाम

सैलाना

239

योग .. 90

120

303 107

289 महिदपुर

107 272 76

239 तराना

227 575 183

528

73

मनासा

97 296 289

97 296 73

289

193 रतलाम

96 333 65

68 228

जावरा

176

52 47

152 पिपलोदा

737

216 112

345 130

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2015

(4)

(6)

(5)

(2)

(3)

(1)

93

276

(8)

( 11 ) (7)

(9)

(10)

233

71 86

301

मो. बडोदिया

शाजापुर

30 शाजापुर

276

योग .. 93

59

163

31 आगरमालवा आगर

बड़ौद

योग..59 163

सीतामऊ

119

376

मंदसौर मंदसौर

32

भानपुरा

376

योग .. 119

देवास

निरंक

33 देवास

टोंकखुर्द

सोनकच्छ

योग ..

शुजालपुर

कालापीपल

76 276

147 509 86

301

55 159 169

65

सुसनेर

137

48

नलखेड़ा

296 65

103 169

गरोठ

266 107

322

91

78 225 45

166 मल्हारगढ़

152

488

169 491

बागली

118 342 96

296

85

268 59

185 कन्नौद

171

72 213 66

खातेगांव

823 221

275 652

सागर संभाग

81

307

34 सागर

सागर

राहतगढ़

91

296

रेहली

खुरई

शाहगढ़

56

जैसीनगर

157

केसली

760

योग .. 228

81

281 बड़ामलहरा 35 छतरपुर छतरपुर

बकस्वाहा

271

86

राजनगर

बारीगढ़

552

योग .. 167

70

218

जवेरा

दमोह 36 दमोह

62

192

पथरियां

बटियांगढ़

योग .. 132 410

225

71

जतारा 37 टीकमगढ़ निवाड़ी

पलेरा

65

198

पृथ्वीपुर

423

136

योग ..

226

मालथौन

62 235

81

78 219 63

185 बण्डा

70 183 47

155 देवरी

64 171 200

62

बीना

253

775

274 799

75 257

नौगांव

79

247

65 188 39

122 लवकुशनगर

60 173 73

214 बिजावर

583

200 618 191

63 168 277

89

तेंदुखेड़ा

57 158

हटा

60 154

पटेरा

179

59

180 480 456

148

80 293 93

319 बलदेवगढ़

79 265 71

236 टीकमगढ़

159 558 555

164 131

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(3)

(6)

(4) (5)

(1) ( 2)

निरंक

38 पन्ना

योग ..

( 11 )

(9)

(10) (7) (8)

83 259

गुन्नौर

पन्ना

81 237

82 233

पवई

84 245

शाहनगर

65 204

अजयगढ़

1178

395

रीवा संभाग

250 रीवा

98

39 रीवा

हनुमना

मऊगंज

82

227

सिरमौर

103 293 92

299

87 281 289 जवा

रायपुर कर्चुलियान

76

184 गंगेव नईगड़ी

256

661

योग

निरंक

चितरंगी 40 सिंगरौली

योग ..

299 सिहावल

115

सीधी

41 सीधी

कुसमी

299

योग .. 115

318 नागौद

96

42सतना मझगवां

अमरपाटन

93

296

सोहावल

70

221

रामनगर उचेहरा

835

योग .. 259

104

273

त्यौंथर

97 88

255

287 847 284

843

देवसर

97 355 378

115

बेढन

104 310 378

201 665 115

90 282 100

279 रामपुर नैकिन

53 172

मझौली

42

94

143 454 373

142

93

305

97 313 74

290 रामपुर बाघेलान

200

54

97 313 221

795

नर्मदापुरम संभाग

49 156

सिवनी मालवा

66

169

43 होशंगाबाद सोहागपुर

49

192 पिपरिया केसला

361

115

योग ..

77

246 घौड़ाडोंगरी 44 बैतूल बैतूल

188

68

आमला

मुलताई

40

आठनेर

144

शाहपुर

चिचोली

185 578

योग ..

214 होशंगाबाद

95

166

61

बाबई

53

153

53 140

बनखेड़ी

163 462 367

148

65 180 56

218 प्रभातपट्टन

146

50 69

169 भैंसदेही

54 185 44

141 भीमपुर

76

33

511 604

169 202 132

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

(6)

(3)

(4) (5)

(1) (2)

निरंक 45 हरदा

योग ..

(9)

(7) (8)

(10) ( 11)

73 163

हरदा

73 191

टिमरनी

67 184

खिरकिया

213

538

शहडोल संभाग

77

250 बड़ार 46 शहडोल सोहागपुर

गोहपारू

250

योग .. 77

निरंक

47 उमरिया

मानपुर

0

योग .. 0

निरंक

पुष्पराजगढ़ 48 अनूपपुर

योग ..

67

223 248 ब्योहारी

102

140

87 213

जयसिंह नगर

58

436 160

388

154

107 300 306 करकेली

83

44

113

पाली

151

413 306

83

178

52 119

318 अनूपपुर

80 269

जैतहरी

75

31

कोतमा

163 522 119

318

चम्बल संभाग

212 अटेर रोन

41

49 भिण्ड

65

भिण्ड

284 लहार

496

योग .. 106

95

298 कराहल 50 श्योपुर श्योपुर

245

80

विजयपुर

योग .. 175 543

55

271 अम्बाह

मुरैना 51 मुरैना

जौरा

248

53

पोरसा

108 519

योग ..

104 382 337

87

महगांव

62

304 गौहद

88 281

192 663 149

641

निरंक 50

145

0

0 50

145

106

65 215 373 सबलगढ़

65 202

केलारस

64 182 314

70

पहाड़गढ़

194 599 176

687

हस्ता./- (दीपक सक्सेना) उपसचिव, 133

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन , दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. ए.डी.एम. रीडर - 2011-2431.- पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन के प्रतिवेदन क्रमांक पु.अ.- 9534-11 , दिनांक 16 अगस्त 2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला उज्जैन के थाना बिरलाग्राम नागदा के 03 गांव ( 1 ) ग्राम परमारखेड़ी ( 2 ) ग्राम किलोदिया ( 3 ) गिदवानिया को थाना नागदा मंडी में सम्मिलित किये जाने हेतु क्षेत्रीय विधायक श्री दिलीपसिंह गुर्जर द्वारा मांग की गई है. इन्हीं ग्रामों के संबंध में समिति सदस्य ( 1 ) कलेक्टर, उज्जैन ( 2 ) पुलिस अधीक्षक, उज्जैन ( 3 ) जिला अभियोजन अधिकारी , उज्जैन द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव दिनांक 9 नवम्बर 2011 प्रस्तुत किये गये जिनका विवरण इस प्रकार है:-

वर्तमान रिमार्क

ग्राम परिवर्तन

जनसंख्या वर्तमान में वर्तमान थाने नागदा मंडी

ग्राम का नाम

न्यायालयीन

का कारण

थाने में

से दूरी व

किस थाने

क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दिशा

विगत 05 वर्षों के अपराधों की स्थिति

सम्मिलित

गांव के हैं

एवं राजस्व क्षेत्र

थाने से गांव तक पहुंचने का साधन

गांवों को करने हेतु उससे दूरी

(8)

(10)

(9)

(6) (7)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

14

सड़क मार्ग

900 बिरलाग्राम

नागदा परमारखेडी

5 कि.मी.

अनुशंसा की जाती है.

जनसुविधा की दृष्टि से.

पश्चिम

3 कि.मी. पश्चिम- दक्षिण.

12

850

10 कि.मी.

सड़क मार्ग

बिरलाग्राम

किलोदिया

नागदा अनुशंसा की जाती है .

उत्तर-

जनसुविधा की दृष्टि से.

पश्चिम.

9 कि.मी. उत्तर- पश्चिम.

47

1600 बिरलाग्राम

5 कि.मी. सड़क मार्ग

6 कि.मी.

नागदा गिदवानिया

अनुशंसा की जाती है.

उत्तर-

जनसुविधा की दृष्टिसे.

पश्चिम.

उत्तर- पश्चिम.

अतः पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन के प्रतिवेदन एवं समिति की अनुशंसा से सहमत होते हुए ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए थाना बिरलाग्राम के 03 ( 1 ) ग्राम परमारखेडी ( 2 ) ग्राम किलोदिया ( 3 ) गिदवानिया को थाना नागदा मंडी में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

एम. गीता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अभिलेख ) , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल , दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्र. 18- भू- अभि. स्था. 2014-1326 .- मध्यप्रदेश शासन, श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर के ज्ञाप क्रमांक 2-3- आठ- बंधक- 2004- 28683-84, इन्दौर, दिनांक 8 सितम्बर 2014 के तारतम्य में बंधक प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत जिला स्तरीय [भाग 1 134

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

एवं खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन आगामी दो वर्षों के लिये किया जाता है:-

जिला स्तरीय समिति

अध्यक्ष

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , शहडोल (म. प्र. )

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शहडोल ( म . प्र. )

2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास , शहडोल ( म. प्र. )

3. प्रभारी अधिकारी, भू- अभिलेख , शहडोल (म. प्र. )

4. श्रम पदाधिकारी , शहडोल (म. प्र. )

5. महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, शहडोल ( म. प्र. )

1. श्री देवीदीन अहिरवार, ग्राम पो. जयसिंहनगर जिला शहडोल ( म. प्र. ) अशासकीय सदस्य

2. श्री गोविन्द सिंह , ग्राम पो. जैतपुर, जिला शहडोल ( म. प्र. )

3. श्री मनीलाल सिंह परस्ते, ग्राम सारंगढ़ , जिला शहडोल ( म. प्र. )

4. श्री के. पी. सिंह, ग्राम वाणसागर, जिला शहडोल ( म. प्र. )

5. श्री अनूप त्रिपाठी, सोहागपुर, जिला शहडोल ( म. प्र. )

उप खण्ड स्तरीय समिति

अध्यक्ष

अनुविभागीय अधिकारी , ब्यौहारी जिला शहडोल ( म. प्र. ) 1.

शासकीय सदस्य

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , ब्यौहारी 2.

3. तहसीलदार, तहसील ब्यौहारी , जिला शहडोल ( म. प्र. )

शाखा प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक ब्यौहारी , जिला शहडोल 4.

शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक चचाई, तह. ब्यौहारी , जिला शहडोल 5.

6. शाखा प्रबंधक, जिला सह. कृषि ग्रामीण बैंक ब्यौहारी

7.

अशासकीय सदस्य

श्री हनुमानदीन पिता श्री भकोले प्रसाद वर्मन, ग्राम मुदरिया पो. ब्यौहारी,

जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

8. श्री रामदीन पिता झुट्ठा कोल, ग्राम पो. ब्यौहारी , जिला शहडोल

9. श्रीमती गीता कोल पति श्री संतोष कोल, ग्राम पो . ब्यौहारी ( शहडोल ) 10. श्री दामोदार पिता श्री मंगलराम मिश्रा , ग्राम तेन्दुहा , पो. पपौंध, तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

11. श्री अनिल कुमार पिता श्री बीरेन्द्र सिंह, ग्राम रमपुरवा पो. समान तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

उप खण्ड स्तरीय समिति

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी , जयसिंहनगर, जिला शहडोल ( म. प्र. )

2. तहसीलदार तहसील जयसिंह नगर, जिला शहडोल ( म. प्र. )

शासकीय सदस्य

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जन. पंचा. जयसिंहनगर , जिला शहडोल 4. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, जयसिंहनगर जिला शहडोल (म. प्र. ) 5. शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टिहकी तह. ब्यौहारी जि. शहडोल 6 . थाना प्रभारी , थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल ( म. प्र. )

अशासकीय सदस्य

7 . श्री मईकू बैगा ग्राम पो. जयसिंहनगर जिला शहडोल ( म. प्र. )

8.

श्री सरजू सिंह गोंड, ग्राम अन्तौली तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल

9. श्री शिव प्रसाद चर्मकार, ग्राम सरवारी तह. जयसिंहनगर जिला शहडोल 135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

अशासकीय सदस्य

10. श्री कृष्ण तिवारी , ग्राम कुबरा तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल

11 . श्री रामाधीन शुक्ला, ग्राम करकी, तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल 12. श्री दिनकर तिवारी , ग्राम कुबरा , तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल.

उप-खण्ड स्तरीय समिति

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी , सोहागपुर , जिला शहडोल ( म. प्र. )

शासकीय सदस्य

2. तहसीलदार, तहसील सोहागपुर , जिला शहडोल ( म. प्र. )

3.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, गोहपारू

4.

प्रो. अनिल उपाध्याय, प्राध्यापक, शासकीय नेहरू महाविद्या. बुढार

5.

शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, शाखा शहडोल, जिला शहडोल

अशासकीय सदस्य

6. श्रीमती मुन्नी चौधरी , निवासी धनपुरा , तहसील बुढार, जिला शहडोल 7. श्री चरकू बैगा , ग्राम जमुई, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल ( म. प्र. ) 8. श्री श्याम सुन्दर सिंह, निवासी बरमनियाँ तहसील गोहपारू जिला शहडोल ( म. प्र. ) 9. श्री विवेक पाण्डेय , ( सामाजिक कार्यकर्ता ) निवासी शहडोल, जिला शहडोल ( म. प्र. ) 10. श्री दुर्गा तिवारी , निवासी खन्नौधी, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल ( म. प्र. )

उप-खण्ड स्तरीय समिति

अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी , जैतपुर , जिला शहडोल ( म. प्र. )

शासकीय सदस्य

2. 3. तहसीलदार, तहसील जैतपुर एवं बुढार, जिला शहडोल ( म. प्र. )

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , बुढार जिला शहडोल

4.

परियोजना अधिकारी , एकीकृत महिला बाल विकास, बुढ़ार

5.

थाना प्रभारी , थाना जैतपुर, जिला शहडोल (म. प्र. )

अशासकीय सदस्य

6. श्रीमती प्रेम बाई, ग्राम बरगिवॉ

7.

श्री भारत लाल चौधरी , ग्राम कदौडी

8. श्री नेक मोहम्मद ( सामाजिक कार्यकर्ता ) निवासी झींक बिजुरी

9. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ( सामाजिक कार्यकर्ता ) जैतपुर.

अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 27 दिसम्बर 2014

क्र. ए. एस. सी. - 2014-662 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-2-1999-1-4, भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये , मैं , लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर , मण्डला वर्ष 2015 में मण्डला जिले के लिये निम्नांकित तिथियों को सम्पूर्ण दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

दिनांक

दिन (3)

स्थानीय अवकाश का नाम (4)

(2)

क्रमांक (1)

शनिवार

7-3-2015

1

होली ( भाईदूज )

2

21-10-2015

दशहरा ( महाष्टमी)

बुधवार

3

13-11-2015

दीपावली ( भाईदूज )

शुक्रवार

उक्त अवकाश बैंकों, कोषालयों/उप कोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे .

लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2015

136

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. 1328 - स्था. स्था. अव.- 2014.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक-2 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-1999-1-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, विकास सिंह नरवाल, ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर जिला कटनी वर्ष 2015 के लिए अधोलिखित तालिका में दर्शित तिथियों में कटनी जिले के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-

रिमार्क

दिवस

स्थानीय अवकाश की दिनांक

त्यौहार का नाम

क्रमांक

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

शनिवार

7 मार्च 2015

1

होली ( भाई दूज )

2

दशहरा महाष्टमी

संपूर्ण जिला

संपूर्ण जिला बुधवार

21 अक्टूबर 2015

12 नवम्बर 2015 3

दीपावली का दूसरा दिन

उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे .

गुरुवार

संपूर्ण जिला विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 2 जनवरी 2015

क्र. सामान्य-1-2014-1-2- क्रमांक एफ- 59-01-04.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3- 1999- एक -4 , दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रम -4 के नियम 8 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर, जिला शाजापुर वर्ष 2015 के लिये निम्नानुसार दिनांकों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -

दिनांक नाम त्यौहार

अ. क्र.

(3)

(2)

(1)

10-3-2015 रंगपंचमी

1

23-10-2015 2

दशहरे का दूसरा दिन

क्षेत्र

वार

(4)

(5)

मंगलवार

संपूर्ण जिला

संपूर्ण जिला

शुक्रवार

13-11-2015

3

भाई दूज

संपूर्ण जिला

शुक्रवार

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर.

137 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 21 नवम्बर 2014

प्र. क्र. 03 - अ-82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा -12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

अर्जित रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ( अशासकीय भूमि) ग्राम सर्वे

तहसील

(6)

नं. (हे. में) (4)

(1) (2)

(3)

(5)

78

0.15

दतिया दतिया

कार्यपालन यंत्री, राजघाट

गुजर्रा

राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत गुजर्रा माइनर के निर्माण हेतु.

डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. - 9

दतिया, म. प्र.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रकाश जांगरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ /10 पत्र क्र. 526 भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 138

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में ) (2)

(4) (1)

1.030 सतना अमरपाटन

(3) कठहा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग , सतना म. प्र.

अमझर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 6 जनवरी 2015

प्र. क्र. 20 अ - 82 - वर्ष 12-13 - भू- अर्जन-221 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4)

0.111

प्रभात पट्टन

मुलताई

(1) बैतूल

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई.

पाबल लघु जलाशय के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 (क) लागू.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 5 जनवरी 2015

पत्र क्र. 7 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम-फरहदी

(घ ) क्षेत्रफल-2.031 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर)

निजी भूमि शासकीय भूमि (2)

(1) (अ ) निजी पट्टे की भूमि

206

0.087

0.124

205

204

0.154

0.182

203

58

0.001

202

0.054

0.085

209

212

0.145

201

0.158

0.145

213

0.100

216

0.002

198

217

0.212

218

0.206

0.176

219

0.127

221

0.073

197

निरंक (ब ) शासकीय भूमि

महायोग 2.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर की माइनर नहर क्र. 4 के निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 9 - प्रका.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- अतरैला कोठार

(घ) क्षेत्रफल-2.712 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर)

निजी भूमि शासकीय भूमि (2)

(1) (अ ) निजी पट्टे की भूमि

235

0.114

237

0.205

233

0.039

238

0.048

232

0.061

240

0.095

231

0.054

241

0.001

242

0.131

244

0.17

0.394

201

200

0.007

251

0.135

0.016

198

252

0.163

0.106

254 140

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

(2)

(1)

0.079

255

0.030

257

0.073

258

259

0.003

0.118

272

0.218

263

264

0.145

269

0.052

0.120

265

0.128

266

योग .. 2.705

निरंक (ब) शासकीय भूमि

0.007

243

योग .. 0.007

महायोग . .2.712

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर की माइनर नहर क्र . 4 के निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- देउपा 266

(घ) क्षेत्रफल-0.414 हे .

खसरा क्रमांक

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

13

0.270

0.144

2

0.414

योग .

(ब ) शासकीय भूमि

निरंक 0.414

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन योजना की माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 16 जनवरी 2015

पत्र क्र. 103 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- बांसा 30

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.281 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(2)

नं. (1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

1627/1

1627/2

1627/3

1627/4

0.276

1627/5

1627/6

1630/1

0.206

1630/2

1632/1

1632/2

0.029

1632/3

1632/4

1738/1

0.311

1738/2 141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

1737/1/1

1737/1/2

0.297 1737/1/3

1737/1/क

1737/2

1636/1

0.064 1636/2

0.002 1685

1686/1

1686/2

0.036 1686/3

1700/1/1

1700/1/2

0.016 1700/2

1699/1/1

1699/1/2

0.196 1699/2

1696/1

0.020 1696/2

0.009 1694

1695/1

0.119 1695/2

0.029 1691

0.120 1690

0.016 1689

0.110 1676

1678

0.078

0.010 1677

1680/1

0.038 1680/2

0.027 1679

0.166 1681

1652/1 /क

1652/1 /ख

1652/1 /ग

0.138 1652/2

1652/3

1652/4

1655/1

1655/2

1655/3

0.108 1655/4

1655/5

1655/6

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग 2.241

(ब) म. प्र. शासन की भूमि

0.040

1722

0.040

म. प्र. शासन की भूमि का योग-

2.281

अ+ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 105 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- देऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.048 हेक्टर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

668/1

0.576

668/2

660

0.181

659

0.291

659/2/1

659/2/2

1.048

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

(ब) म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग-

अब का योग

1.048 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2015

142

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 107 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

संशोधित अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम-बदवार 416

(घ ) क्षेत्रफल-19.421 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.026

5232

0.010

5231/1 , 5231/2

0.047

5230/1 , 5230/2

0.217

5224/1 , 5224/2

0.148

5225

5227

0.151

5228/1

5228/2

0.275

5228/3

0.001

5243/1 , 5243/2

0.054

5244

0.121

5247/1 , 5247/2

0.012

5245

0.066

5246

0.074

5248/1 , 5248/2

0.026

5255

0.095

5250

(2)

(1)

0.043

5254

5256/1

5256/2

0.211

5256/3

5256/4

5256/5

0.006

5252

0.062

5253

0.012

5553

5170/1

0.017

5170/2 5170/3

0.036

5257/1 , 5257/2

0.124

5267/1 , 5267/2

5264/1

0.022

5264/2

5264/3

5265/1

0.022

5265/2

5265/3

0.133

5266

0.257

5277

0.040

5276

0.002

5278

1

0.241

5275/1 , 5275/2

0.035

5279

5280/1

0.002

5280/2 5280/3

5280/4

0.023

5274/1 , 5274/2

0.046

5273/1 , 5273/2

0.022

5315

0.098

5314

0.028

5312

0.138

5313

0.072

5318

0.030

5311

5319

0.043

0.085

5322/1 , 5322/2

0.309

5320/1 , 5320/2 143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(1)

(2) 5321/1

5321/2

0.159 5321/3

0.034 5317

0.062 5353/1 , 5353/2

5325/1

5325/2

0.347 5325/3

0.087 5324

5579

0.192

0.023 5578

5569

0.554

0.008 5570

5571

0.076 5564

0.011 5568

0.043

0.077 5567

0.030 5565

0.003 5562

0.010 5561

5566

0.032

0.029 5555

5556

0.043

0.018 5560

5557

0.049 5558

0.036

0.028 5559

0.059 5554

5553

0.012

0.026 5552

0.009 5437

5543/1

5543/2

0.003 5543/3

0.023 5542

5540

0.007 5541

0.053

0.033 5438

5439

0.032

0.030 5468

0.007 5441

(2)

(1)

0.057

5440

5466

0.044

5467

0.042

0.006

5462

5463/1

5463/2

0.204

5463/3

5463/4

5465/1

5465/2

0.010

5465/3

5465/4

5465/5

0.001

5464

5455

0.140

0.008

5456

5454

0.017

5450

0.016

5451

0.053

0.044

5452

0.002

5453

4644

0.039

0.081

4631

4630

0.036

4629

0.004

4643

0.003

4632

0.053

4633

0.045

0.096

4626

4635

0.025

0.028

4634

4583/1

4583/2

0.116

4583/3

0.238

4584

4582/1

4582/2

4582/3

4582/4

0.046

4582/5

4585

0.015 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

144

(2) (1)

0.022 4507

4506

0.158

0.020 4505

4500

0.031

0.019 4504

0.040 4503

0.214 4502

0.007 4586

0.297 4501

0.146 4515/1 , 4515/2

0.024 4514/1

0.024 4514/2

0.049 4514/3

0.049 4514/4

0.085 4513

0.393 4512

0.030 4516

4517

0.014

0.011 4535

4534

0.012

0.008 4536/1

0.008 4536/2

0.012 4536/3

0.023 4537

4538/1

0.056 4538/2

4538/3

4295/1

0.460 4295/2

4295/3

4295/4

0.012 4296

0.076 4297

0.005 4298

0.011 4299

0.051 4294

0.180 4293

0.052 4300/1 , 4300/2

0.018 4182

4290

0.041

0.008 4194

(2)

(1)

0.006

4195

0.020

4196

0.101

4198

0.032

4289

0.017

4287

0.013

4197

0.019

4201

0.036

4200

0.040

4199/1 , 4199/2

4288

0.032

0.132

4284/1 , 4284/2

4205

0.029

4283

0.097

0.022

4206/1 , 4206/2

0.026

4275

0.077

4282

0.053

4281

0.058

4279

0.069

4280

0.046

4262/1 , 4262/2

4263

0.040

0.028

4264

0.008

4278

0.069

4265

4260/1

0.043

4260/2

0.042

0.043

4261

2972

0.054

0.045

4259

0.024

4258

0.065

2975

0.032

2974

0.020

2973

0.053

2976

0.077

2977

0.027

3052

0.109

3051

0.036

2981

0.030

3053

0.066

3054

0.076

3050 145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

0.004 3055

0.146 3046/1 , 3046/2

0.094 3049

0.005 3048

3047

0.079

0.015 3045

0.063 3044

0.120 3042

0.001 3036

0.094 3038

0.093 3039

0.007 3041

3040

0.102

0.107 3037/1 , 3037/2

0.036 3203

3200

0.006

0.045 3029

0.012 3028

0.129 3204

0.116 3205

0.001 3206

0.022 3215

0.158 3218

0.020 3219

3217

0.051

0.007 3216

0.033 3221

0.061 3222

0.045 3223

0.173 3371

0.028 3369

0.077 3370

0.005 3613/1 , 3613/2

3614

0.042

0.150 3615

0.051 3616

0.003 3368/1 , 3368/2

0.001 3610/1 , 3610/2

0.019 3609/1 , 3609/2

0.001 3617

0.041 3618

(2)

(1)

0.042

3619/1 , 3619/2

3620

0.108

0.032

3621

3600/1

3600/2

0.071

3600/3

0.001

3625/1 , 3625/2

0.032

3595

3594

0.036

0.014

3593/1 , 3593/2

0.002

3599

0.164

3596

0.059

3597

0.032

3585

0.076

3584

0.129

3583

0.076

3463

0.002

3580

0.012

3465

0.042

3582

0.089

3470

0.093

3469

0.032

3468

0.069

3471

0.003

3478

0.239

3472

0.004

3467

0.069

3475

0.019

3473

0.053

3474

0,050

1040

1039

0.079

0.065

1041

0.081

1042

0.037

1043/1 , 1043/2

0.038

1037

0.081

1038

0.013

1030

0.073

1036

0.071

1035

0.430

1031 146

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

(2) (1)

1034

0.032

0.029 948

1033

0.090

0.098 949

0.146 950/1 , 950/2

0.114 951

0.063 952/1, 952/2

0.005 955

962

0.025

0.111 961/1 , 961/2

0.045 956

957

0.007

0.057 958

0.057 959

0.037 960

0.019 905/1 , 905/2

0.002 904

0.024 970

895

0.079

0.076 896

0.042 892

893

0.109

0.027 894

0.006 888

0.053 889

0.165 890

0.041 849

0.008 848

0.007 876

875

0.047 850

0.061

0.053 851

0.011 874

0.062 865

852

0.037 864

0.057

0.002 853

0.038 866

0.088 863

867

0.002

0.030 854

(2)

(1)

0.043

862

855

0.040

0.060

856

0.004

861

0.035

859/1 , 859/2

0.002

857

858

0.105

0.005

860

781

0.104

0.004

784

0.008

783

782

0.113

778

0.071

0.025

777

776

0.047

779

0.001

0.001

953

0.001

4533

0.002

4539

775

0.002

19.400

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

(ब) म. प्र. शासन की भूमि

0.021

4291

0.021

म. प्र . शासन की भूमि का योग- अ+ब का योग

19.421

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 109- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का भाग 1 ]

147

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2015

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

संशोधित अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-गुढ़

(ग ) ग्राम- भटिगवां 469

(घ) क्षेत्रफल-5.475 हेक्टर .

खसरा

नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

340/1/क

340/1 /ख

340/2

340/3

340/4

340/5

340/6

0.117

340/7

340/8

340/9

340/10

340/11

340/12

0.071

325/1 , 325/2

324/1 /क

324/ 1 /ख

324/2

324/3

0.330

324/4

324/5

324/6

326

0.080

328/1

328/2

328/3/क

0.021

328/3/ख

330/1

330/2

0.079

330/3

(1)

(2)

331/1

331/2

331/3

0.233

331/4

331/5

331/6

331/7

332/1

332/2

332/3

332/4

332/5

0.517

332/6

332/7

332/8

332/9

336/1

336/2

336/3

336/4

336/5

0.048

336/6

336/7

336/8

336/9

0.437

303/1 , 303/2 . 303/3

302/1

302/2

0.052

302/3

301/1

0.498

301/2

301/3

297/1

297/2

0.348

297/3

297/4

298/1

298/2

0.059

298/3

299

0.045

0.458

283/1 , 283/2 148

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

(2)

(1)

0.012

281/1, 281/2

285

0.157

284

0.040

0.028

288/1 , 288/2

287

0.049

286

0.013

0.393

276/1 , 276/2

270

0.170

268

0.001

269

0.010

0.001

271

265

0.638

263

0.098

0.052

264

376

0.350

300/1

300/2

0.005

300/3

300/4

5.410

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि

323

0.065

0.065

म. प्र. शासन की भूमि का योग--

5.475

अ+ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 111 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

संशोधित अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- गुढ़वा 162

(घ) क्षेत्रफल-3.899 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.031

1634/1 , 1634/2

0.057

1630/1 , 1630/2

1631

0.043

0.331

1632

0.089

1639

1652/1

1652/2

1652/3

1652/4

1652/5

0.002

1652/6

1652/7

1652/8

1652/9

1652/10

1652/11

1652/12

1640/1/क

1640/1 /ख

1640/1 /ग

1640/1/घ

0.644

1640/2

1640/3

1640/4

1640/5

1640/6

1649/1

0.310

1649/2

1649/3

1648/1

1648/2

0.095

1648/3

1648/4 149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

1661/1 /क

1661/1 /ख

1661 /1 /ग

0.126 1661/1 /घ

1661/2

1661/3

0.381 1662/1 , 1662/2

0.114 1690

0.025 1663/1 , 1663/2

0.036 1670/1 , 1670/2

1671

0.216

0.043 1672

0.148 1673

1674

0.017 1675

0.013

0.038 1676

0.002 1678

0.038 1679

0.086 1680

1681/1

1681/2

1681/3

0.037 1681/4

1681/5

1681/6

1681/7

1681/8

0.066 1683

0.123 1684

0.056 1682

0.277 1685

1686/1

1686/2

1686/3

1686/4

0.163 1686/5

1686/6

1686/7

1686/8

1686/9

(2)

(1)

1143/1 /क

1143/1/क/1

1143/1/क/2

1143/ 1/ख

1143/2/क

1143/2/ख

1143/3

1143/4/क

1143/4/ख

1143/5/क

1143/5/ख

0.123

1143/6/क

1143/6/ख

1143/7

1143/8

1143/9

1143/10

1143/11

1143/12

1143/13

1143/14

1143/15

1143/16

0.016

1141

0.001

1633/1 , 1633/2

3.747

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग-

(ब) म. प्र. शासन की भूमि

1638

0.101

0.012

1628

1646

0.039

0.152

म. प्र. शासन की भूमि का योग-

3.899

अ+ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 113 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि [भाग 1

'मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

150

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

संशोधित अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-हुजूर

(ग) ग्राम- टीकर 227

(घ ) क्षेत्रफल-36.420 हेक्टर.

खसरा

नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.597

1680

0.026

1681

0.026

1682

1683

0.156

0.337

1677/1 , 1677/2

0.635

1688

2.825

2229/1 , 2229/2

2218

0.002

0.007

2219

2220

0.117

0.015

2228/1 , 2228/2

2221

0.192

0.002

2227/1 , 2227/2

0.584

2225

2231/1

2231/2

2231/3

2231/4

2231/5

2231/6

0.728

2231/7

2231/8

2231/9

2231/10

2231/11

2231/12

0.001

2224

(2)

(1)

0.822

2231

3813/1

3813/2

3813/3

3813/4

3813/5

0.640

3813/6

3813/7

3813/8

3813/9

3813/10

3813/11

0.567

3767

0.012

3757

3756

0.381

0.257

3770/1 , 3770/2

3758/1

3758/2

3758/3

3758/4

3758/5

3758/6

1.576

3758/7

3758/8

3758/9

3758/10

3758/11

3758/12

3758/13

3759/1

3759/2

3759/3

3759/4

3759/5

1.992

3759/6

3759/7

3759/8

3759/9

3759/10

3759/11 151

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

3759/12

3759/13

3759/14

3759/15

3759/16

3759/17

3759/18

3759/19

3759/20

3759/21

3759/22

3759/23

3759/24

3759/25

3759/26

3759/27

3759/28

3759/29

3759/30

3759/31

3759/32

3759/33

3759/34

3759/35

3759/36

3759/37

3759/38

3759/39

3759/40

3760/1

3760/2

3760/3

3760/4

3760/5

0.912 3760/6

3760/7

3760/8

3760/9

3760/10

3760/11

(1)

(2)

3730/1

3730/2

3730/3

3730/4

2.330

3730/5

3730/6

3730/7

3730/8

3730/9

3730/10

( अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग- 15.739

(ब) - म. प्र. शासन की भूमि

0.050

1673

1692

2.636

1695

6.420

1.034

1694

1773

1.772

1774

2.434

0.002

1776

1775

2.854

1761

0.503

2226

0.093

3814

1.814

3766

0.976

3769

0.093

20.681

म. प्र . शासन की भूमि का योग-

अब का योग

36.420

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 30 दिसम्बर 2014

प्र. क्र. 9 - अ-82 - वर्ष 2013-14- भू- अर्जन- 10790.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

152

अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि का संबंधी अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम- सोनोरा

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर -22

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में )

(2)

(1)

290

0.070

योग 0.070

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खड़आमला जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 ( क) लागू.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8 अ- 82 - वर्ष- 2013-14- भू-अर्जन-10791.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि का अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई

[भाग 1 (ग) नगर/ग्राम- खड़आमला

(घ) पटवारी हल्का नम्बर-22

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.087 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.045

284/2

283/2

0.042 0.087

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खड़आमला जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 24-1 ( क ) लागू.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है . मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 3 जनवरी 2015

क्र. 122 - जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी रा.नि.मं. भोमा 153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-पांजरा प.ह.नं. 30/35

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा नम्बर अशासकीय

(1)

भूमि (2)

0.06

147/1

0.12

145/2

137

0.10

136

0.10

0.07

135/2

130

0.06

123/4

0.01

123/3

0.04

123/2

0.04 योग .. 0.60

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है नहर निर्माण हेतु.

(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 139- जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत इसके है:- द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी रा.नि.मं. भोमा

ग्राम- पिपरिया प.ह.नं. 31/36 (ग)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) खसरा नम्बर अशासकीय

भूमि (2) 0.01

(1) 3/1 1

0.22 योग . 0.23

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक हैं नहर निर्माण हेतु.

(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला में किया जा सकता है.

क्र. 140- जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील - सिवनी रा.नि.मं. भोमा

(ग) ग्राम- जुरतरा प.ह.नं. 31/36

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर अशासकीय

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) भूमि

(1) 335 333

(2) 0.04 0.05 योग .. 0.09

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है नहर निर्माण हेतु.

(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जनवरी 2015

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. 1503-गोपनीय- 2014- II-2-33-57 (Pt . - 11 ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 1-1 /2002/21 - ब ( एक) , दिनांक 17/22 दिसम्बर, 2014 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को स्तम्भ ( 4 ) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने [ सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट दिनांक तक ] अथवा अन्य आदेश जो भी पहले हो , पदस्थ करता है:-

सारणी

क्र. सेवानिवृत्त न्यायिक 62 वर्ष की न्यायालय में पदस्थापना आयु पूर्ण के संदर्भ में टिप्पणी अधिकारी का नाम

करने की

तिथि

(2)

(3)

(4) (1)

1. श्री शम्भु दयाल दुबे, 31-10-2016 प्रधान न्यायाधीश,

कुटुम्ब न्यायालय , सेवानिवृत्त जिला

न्यायाधीश.

खण्डवा की हैसियत

से नवगठित

न्यायालय में.

2. श्री महेन्द्र पाल सिंह , 14-10-2016 द्वितीय अतिरिक्त

प्रधान न्यायाधीश, अरोरा, सेवानिवृत्त

जिला न्यायाधीश .

कुटुम्ब न्यायालय

इंदौर की हैसियत

से रिक्त

न्यायालय में.

नोट.- उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2015

क्र. 03- गोपनीय- 2015-दो-3-114-2014.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , कुमारी विधि गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, सरदारपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , सरदारपुर जिला धार का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती विधि डागलिया" पत्नी श्री श्रीकृष्ण डागलिया करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2015

क्र. B - 12-दो- 2-60-2014 .- श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 20 दिसम्बर 2014 से दिनांक 27 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 14-दो- 2-5-2013.- श्री गजेन्द्र सिंह, संकाय सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 जनवरी 2015 से दिनांक 7 जनवरी 2015 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) जबलपुर जबलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2015

आदेश

क्र. 1 - स्था. सैट-2015 .- श्रीमती महारूख जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 3 दिसम्बर 2014 से 13 दिसम्बर 2014 तक कुल ग्यारह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाशकाल में श्रीमती महारूख जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती महारूख जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. अतः अवकाश अवधि दिनांक 3 दिसम्बर 2014 से 13 दिसम्बर 2014 को मूलभूत नियम 17 के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी .

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-01-23.04.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-01-23.04.Ordinary.