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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 30 January 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
05
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-01-30.05.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2015- माघ 10, शक 1936

क्रमांक 5 ]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,.

भाग 3 .--- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2015

क्र. ई . - 5-875 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री इलैया राजा टी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , ग्वालियर को दिनांक 7 से 10 नवम्बर 2014 तक चार दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इलैया राजा टी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री इलैया राजा टी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इलैया राजा टी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 12 जनवरी 2015

क्र. ई. - 1-6-2015-5- एक. श्री अमित राठौर, भाप्रसे ( 1996 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई. - 5-916- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्रीमती रूचिका चौहान, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सौंसर जिला- छिन्दवाड़ा को पूर्व में स्वीकृत प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 10 जनवरी 2015 से 25 फरवरी 2015 तक सैंतालीस दिन का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

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(राजस्व) सौंसर जिला- छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-862 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. , आयएएस. , संचालक, कौशल विकास , मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 8 से 16 जनवरी 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 17 एवं 18 जनवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री सिबी चक्रवर्ती एम . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिबी चक्रवर्ती एम. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-650- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव, आयएएस . , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव , मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-743- आयएएस- लीव - 5 - एक. -( 1 ) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस. , कमिश्नर , भोपाल संभाग , भोपाल को दिनांक 16 से 20 फरवरी 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 20, 21 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री एस . बी. सिंह की अवकाश अवधि में निशांत वरवड़े, भाप्रसे कलेक्टर , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

[भाग 1 (3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, भोपाल संभाग भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निशांत वरवड़े कमिश्नर भोपाल संभाग , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2015

क्र ई - 5-900 - आयएएस- लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएएस . , कलेक्टर जिला राजगढ़ को दिनांक 18 से 29 नवम्बर 2014 तक बारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 नवम्बर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र ई - 5-946- आयएएस लीव-5 - एक. ( 1 ) डॉ. श्रीनिवास शर्मा , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. श्रीनिवास शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. श्रीनिवास शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. श्रीनिवास शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्र. 5149 - इक्कीस-अ- वि.स. 2014.- राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 677 - क- इक्कीस-अ ( वि.स. ) , दिनांक 9 फरवरी , 2005 के अधीन पुनर्गठित मध्यप्रदेश शासन, हिन्दी विधायी समिति में विधान सभा के दो सदस्य- 1. 2. श्रीमती अर्चना चिटनीस, विधायक, बुरहानपुर श्री जयभान सिंह पवैया, विधायक, ग्वालियर को सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

फा. क्र. 1 (बी ) -35-2004 - इक्कीस ब(दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री समरथ साहू पुत्र लक्ष्मीचंद्र जी साहू, अधिवक्ता, तहसील जावरा , जिला रतलाम को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला रतलाम सत्र खण्ड तहसील जावरा, रतलाम राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, तहसील जावरा, जिला रतलाम नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 17 ( ई ) -523-2013 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2014 को निरस्त करते हुए रिट अपील क्रमांक 585/2014 में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर की युगलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2014 के परिपालन में श्री गुलाब प्रसाद चतुर्वेदी अधिवक्ता/नोटरी को तहसील मझौली जिला सीधी में नोटरी व्यवसाय नियमित रूप से करने के लिए आदेशित किया जाता है.

फा. क्र. 1 ( बी) -2-2015 - इक्कीस - ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री हिम्मत सिंह परमार पुत्र दिलीप सिंह परमार, अधिवक्ता, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला शाजापुर सत्र खण्ड तहसील शुजालपुर, शाजापुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील शुजालुपर, जिला शाजापुर नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 (बी) -2-2015 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री कैलाश यादव पुत्र मोहनलाल जी यादव, अधिवक्ता, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला शाजापुर सत्र खण्ड तहसील शुजालपुर, शाजापुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील शुजालुपर जिला शाजापुर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ मिश्र, अति. सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2015

क्र. एफ- 7-28-2014- बत्तीस 1. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972की धारा 4 ( 1 ) ( छ ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल में प्रोफेसर चेतन वैद्य, डायरेक्टर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली को पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2015

क्र. एफ-1 (ए) 253-1988-ब- 2-दो. डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 से 24 जनवरी 2015 तक छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 17, 18 , 25 एवं 26 जनवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

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(2 ) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी.के. माथुर, पुलिस महानिरीक्षक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 (ए) 108-1997- ब-2- दो.- ( 1 ) श्री के. पी. खरे, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( कार्मिक ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 19 जनवरी से 7 फरवरी 2015 तक कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17 एवं 18 जनवरी 2015 तथा 8 फरवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री के. पी. खरे, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. खरे, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री के. पी. खरे , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. खरे, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. खरे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

भोपाल , दिनांक 16/14 जनवरी 2015

क्र. एफ 1-93-1999- ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा , भापुसे (म. प्र. 1997 ) पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल रेंज ( शहर ) को दिनांक 13 से 18 जनवरी 2015 तक ( छः दिवस ) की अवधि में वाशिंगटन , डी.सी. में आयोजित ट्रांसफार्मिंग ट्रांसपोर्टेशन कान्फ्रेन्स में भाग लेने हेतु विदेश यात्रा ( एक्स इंडिया लीव्ह ) की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) उक्त अवकाश यात्रा पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय नगर निगम, भोपाल एवं हुडको द्वारा वहन किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास वर्मा , भापुसे , (म. प्र. 1997) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल रेंज ( शहर ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र. 526- एनआर- 14- लोकपाल-3-2014.-लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र. 2271 /स.स/समिति/चयन/2014 , भोपाल दिनांक 1 नवम्बर 2014 से अवगत कराया गया है कि श्री ज्योति कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर को सदस्य संभागीय सतर्कता समिति, रीवा संभाग रीवा के पद पर नियुक्त किया गया है. अतः श्री ज्योति कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त, अपर कलेक्टर सदस्य संभागीय सतर्कता समिति रीवा, संभाग रीवा को रीवा, सिंगरौली, सीधी जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है .

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

संजीव कुमार झा, सचिव.

159

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 16 जनवरी 2015

क्र. 106. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सिरोंज जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -

अनुसूची

स्तंभ-1 भू-भाग का विवरण

स्तंभ-2 राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

हल्का नं.

क्र. मूल ग्राम का नाम

पटवारी हल्का नंबर

राजस्व ग्राम का नाम

पृथक किया गया क्षेत्रफल

22

कंदराखेड़ी 22 247.758

1 घुटुआ

56 2 कोरवासा 56 123.814 धर्मपुर

क्र. 107.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील नटेरन जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

स्तंभ -1 भू- भाग का विवरण

स्तंभ-2 राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

हल्का नं.

क्र. मूल ग्राम का नाम

पटवारी हल्का नंबर

राजस्व ग्राम का नाम

पृथक किया गया क्षेत्रफल

बेलानारा

35 1 खैराई

35 164.404

क्र. 108.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील लटेरी जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

स्तंभ-1 भू- भाग का विवरण

स्तंभ-2 राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

हल्का नं.

क्र. मूल ग्राम का नाम

पटवारी हल्का नंबर

राजस्व ग्राम का नाम

पृथक किया गया क्षेत्रफल

13

नयागांव

13 150.511

1 बरखेड़ाधन्नू

क्र. 109.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील विदिशा जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -

अनुसूची

स्तंभ-1 भू-भाग का विवरण

स्तंभ-2 राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

हल्का नं.

क्र. मूल ग्राम का नाम

राजस्व ग्राम का नाम

पटवारी हल्का नंबर

पृथक किया गया क्षेत्रफल

बंधेरा

71

71 508.189

1 किरमची

एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

160

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2015

क्र. 431-2778 -अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई , 2014 को प्रश्नपत्र- प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग बी, सी एवं प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रश्नपत्र द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

नाम अधिकारी

क्रमांक

पदनाम (3) (2)

(1)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर 1 श्री सतीश कुमार एस.

2

सहायक कलेक्टर श्री एस. कृष्ण चैतन्य

सहायक कलेक्टर 3 श्री अमनवीर सिंह बैंस

4 श्री मयंक अग्रवाल

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर 5 कु. सोनिया मीना

सहायक कलेक्टर 6 श्री हर्ष दीक्षित

सहायक कलेक्टर 7 श्री अनूप कुमार सिंह

सहायक कलेक्टर 8 श्री सोमेश मिश्र

सहायक कलेक्टर 9 सुश्री रजनी सिंह

सहायक कलेक्टर 10 श्री संदीप जी. आर.

सहायक कलेक्टर 11 श्री फ्रैंक नोबल ए.

डिप्टी कलेक्टर 12 कु. गरिमा रावत

डिप्टी कलेक्टर 13 कु. स्वाति जैन

ग्वालियर संभाग

तहसीलदार 14 श्री राघवेन्द्र कुमार पाण्डे

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री प्रियंक मिश्रा

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर 2 श्री ऋषि गर्ग

(2)

(3) (1)

नायब तहसीलदार 3 श्री प्रेमशंकर पटेल

4

नायब तहसीलदार श्री भविष्य भास्कर

सागर संभाग

नायब तहसीलदार 5 श्री दीपक कुमार तिवारी

नायब तहसीलदार 6 श्री संजय कुमार गर्ग

सहा. अधी. भू- अभिलेख 7 श्री विनय मूर्ति शर्मा

राजस्व निरीक्षक 8 श्री चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी

राजस्व निरीक्षक 9 श्री योगेन्द्र चौधरी

राजस्व निरीक्षक 10 श्री देवेन्द्र कुमार पटैरिया

उज्जैन संभाग

नायब तहसीलदार 11 श्री शम्भूसिंह सिसोदिया

राजस्व निरीक्षक 12 श्री योगेन्द्र तिवारी

राजस्व निरीक्षक 13 श्री मूलचन्द जुनवाल

पटवारी

14 श्री आदर्श कुमार जामगड़े

इंदौर संभाग

नायब तहसीलदार 15 श्री यशपाल मुजाल्दा

नायब तहसीलदार 16 श्री अनिल मंडराह

नायब तहसीलदार 17 कु. सुमन बाथम

नायब तहसीलदार 18 श्री हर्ष विक्रम सिंह

नायब तहसीलदार 19 श्री चन्द्र कुंवर सिंह

राजस्व निरीक्षक 20 श्री विक्टर रोडिक्स

राजस्व निरीक्षक 21 श्री योगेन्द्र सिंह राठौर

राजस्व निरीक्षक 22 श्री सुरेश कुमार राय

राजस्व निरीक्षक 23 श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी

रीवा संभाग

नायब तहसीलदार 24 श्री लवकुश प्रसाद शुक्ला

राजस्व निरीक्षक 25 श्री हरिलाल वर्मा

26 श्री बबलेश तिवारी

राजस्व निरीक्षक 27 श्रीमती चित्रा पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 28 श्री उमाकान्त शर्मा

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 29 श्री रामाधार अहिरवार भाग 1 ]

161

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

(3) (2)

(1)

ग्वालियर संभाग

नायब तहसीलदार 30 डॉ. मधुलिका सिंह तोमर

31

सहा. अधी. भू- अभिलेख श्री शिवनंदन सिंह कुशवाह

राजस्व निरीक्षक 32 श्री अनिल कुमार स्वर्णकार

राजस्व निरीक्षक 33 श्री दुर्गपाल सिंह बैस

34

राजस्व निरीक्षक श्रीमती शबाना कुरैशी

राजस्व निरीक्षक 35 श्री रविनंदन तिवारी

राजस्व निरीक्षक 36 श्री बृजेश कुमार शर्मा

राजस्व निरीक्षक 37 श्री महेन्द्र सिंह यादव

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 38 श्री इन्द्रजीत सिंह

राजस्व निरीक्षक 39 श्री भगवान दास रैदास

राजस्व निरीक्षक 40 श्री अरुण भुषण दुबे

राजस्व निरीक्षक 41 श्री राम प्रकाश वरकड़े

राजस्व निरीक्षक 42 श्री ओमकार प्रसाद बनवासी

(3) (2)

(1)

राजस्व निरीक्षक 43 श्री कुंवरलाल राउत

राजस्व निरीक्षक 44 श्री मनोज कुमार तिवारी

राजस्व निरीक्षक 45 श्री लालमणि सतनामी

राजस्व निरीक्षक 46 श्री संजय जाट

राजस्व निरीक्षक 47 श्री विवेक मुले

राजस्व निरीक्षक 48 श्री राजाराम दीक्षित

राजस्व निरीक्षक श्री चंदन सिंह लोधी

49

राजस्व निरीक्षक श्री उमेश सिंह कुशवाहा

50

होशंगाबाद संभाग

नायब तहसीलदार श्री नितिन कुमार टाले

51

नायब तहसीलदार कु. अंकिता बाजपेयी

52

राजस्व निरीक्षक श्री श्यामसिंह उइके

53

राजस्व निरीक्षक श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव

54

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 3 जनवरी 2015

क्र. 58- व.लि. - 2015.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम- 3-23-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं, जे.पी. आईरीन सिंथीया , कलेक्टर , जिला बुरहानपुर वर्ष 2015 के लिये बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में तीन स्थानीय अवकाश ( LOCAL HOLIDAY ) घोषित करती हूं :-

क्रमांक

दिनांक

दिन (3)

(2)

(1)

सोमवार

28-09-2015

1

09-11-2015

2

सोमवार

मंगलवार

10-11-2015

3

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे .

त्यौहार (4)

अनन्त चतुर्दशी का दूसरा दिन ( संपूर्ण जिला ) धनतेरस ( संपूर्ण जिला )

रूप चौदस ( संपूर्ण जिला )

जे.पी. आईरीन सिंथीया, कलेक्टर .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. 154- एस.सी.दो- 2015.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक -4 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम.-3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं , आनन्द शर्मा, कलेक्टर, राजगढ़ एतद्वारा , वर्ष 2015 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-

क्रमांक

दिन (वार )

(3)

दिनांक (2)

(1)

मंगलवार 1

10 मार्च 2015

12मार्च 2015

2

गुरुवार 3

12 नवम्बर 2015

गुरुवार त्यौहार का नाम (4)

रंगपंचमी

उर्स बाबा बदखशानी

दीपावली का दूसरा दिन , गोवर्धन/बलि पूजा अन्नकूट

आनन्द शर्मा , कलेक्टर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

162

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासन अकादमी

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित विभागीय परीक्षा का सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. 569-8186- अका. 2014- विपप्र. प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, जो दिनांक 12-19 जनवरी , 2015 के मध्य संचालित की जानी थी , को पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकायों के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, अब उक्त विभागीय परीक्षाएं, दिनांक 16 मार्च 2015 से 23 मार्च 2015 के मध्य आयुक्त, भोपाल , जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर , सागर, रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगीः-

समय (3)

प्रश्न- पत्र का विषय

(2)

स. क्र. (1)

16मार्च, 2015

1

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र -प्रथम दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

2

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम एवं नियमों की ( पुस्तकों सहित ) .

3

प्रश्नपत्र - विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) प्रात: 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

4

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ) .

5

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- पहला सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

59 प्रश्नपत्र - विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

6

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र दूसरा दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना) सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .

7.

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - दूसरा सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .

8

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

60 प्रश्नपत्र- भू-योजन तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

17 मार्च , 2015

9

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- पहला प्रशासनिक, राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग - ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

10

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - पहला प्रशासनिक राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू- अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- बी

11

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- पहला प्रशासनिक , राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये- भाग-सी.

12

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

13 प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

14

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र प्रथम लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.

61 प्रश्नपत्र -विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

15

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र दूसरा प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

16

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

17

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- तीसरा बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

18

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

19

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र द्वितीय- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.

62

प्रश्नपत्र लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

18 मार्च, 2015

20.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र तीसरा - प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया- राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

[भाग 1 164

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

(3)

(2)

(1)

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

21 प्रश्नपत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये .

22 प्रथम- वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

23 प्रश्नपत्र पहला - प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये. प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

24 प्रश्नपत्र-" व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

63 प्रश्नपत्र- स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

25 प्रश्नपत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

26 प्रश्नपत्र - सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

27 प्रश्नपत्र- " पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के).

28 प्रश्नपत्र दूसरा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

29 प्रश्नपत्र तीसरा -सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

30

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

31

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 , लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

32

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .

64

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र -विद्युत्रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र इंसूलेशन को ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

19 मार्च , 2015

प्रातः 10.00 से दोपहर 33

01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों , नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर

01.00 बजे तक.

34 प्रश्नपत्र प्रथम -लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर

01.00 बजे तक.

35 प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

36 प्रश्नपत्र " न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये. ( बिना पुस्तकों के) .

37 प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

38 प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.

39 प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

40 प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

41 प्रश्नपत्र लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

66

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

42

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

43

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

44 प्रश्नपत्र द्वितीय-लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

67

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

166

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

(2)

(3) (1)

20मार्च , 2015

45

प्रातः 10.00 से दोपहर 11.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र-लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये .

46 प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 11.00 बजे तक.

47

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

48

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

49.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र द्वितीय - मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

50 प्रश्नपत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वनक्षेत्रपालों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

65

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया- जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.

68

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र तृतीय - महिला एवं बाल कल्याण - महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

51

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र-लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा , पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये .

52 प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम भाग -2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

53

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र-सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित ) .

54 प्रश्न- पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

55

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

56

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

167 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

(3) (1)

(2)

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

69 प्रश्न- पत्र चतुर्थ-पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास ( पुस्तकों सहित ) विभाग के अधिकारियों के लिये.

23मार्च , 2015

प्रातः 10.00 से दोपहर 58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

12.00 बजे तक.

नोट :-

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी . उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होगी .

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है , का स्पष्ट उल्लेख आवेदन - पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा , दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी . परीक्षार्थी तत्संबंधी अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण- पत्रों को आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे . संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण - पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15 फरवरी 2015 तक भेजेंगे.

4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . यह प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण -पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधी है. एस.सी. /एस.टी . दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाय.

सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

168

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्र. भू- अर्जन -01 ( अ -82 ) -2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

31.38 मण्डला बिछिया राजो माल प. ह. नं . 27.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

हालौन सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित होने के कारण.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , हालौन संभाग बिछिया, जिला मण्डला.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास, हालौन संभाग बिछिया जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-02 ( अ-82 ) -2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

राजो रैयत

111.26 मण्डला बिछिया

प. ह. नं . 27.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

हालौन सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित होने के कारण.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , हालौन संभाग बिछिया, जिला मण्डला.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास, हालौन संभाग बिछिया जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-03 ( अ -82 ) -2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 169

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

111.05 बिछिया

मण्डला

मांगाबेली रैयत प. ह. नं. 27.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

हालौन सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित होने के कारण.

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास , हालौन संभाग बिछिया, जिला मण्डला.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास, हालौन संभाग बिछिया जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-04 ( अ-82 ) -2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

1.59 मण्डला बिछिया मांगाबेली माल प. ह. नं . 28.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

हालौन सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित होने के कारण.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , हालौन संभाग बिछिया, जिला मण्डला.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास , हालौन संभाग बिछिया जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेनं उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 31 दिसम्बर 2014

प्र. क्र. 02- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 170

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

भू-अर्जन एवं पुर्नवास अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

0.350

जगतनगर

टीकमगढ़ मोहनगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा .

हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम जगतनगर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. 166 - भू- अर्जन -14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.140 सतना

कोटर गोलहटा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

171

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

क्र. 168 - भू- अर्जन- 14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.125 कोटर

सतना

देवरी वृत्त

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के निजी/ शासकीयभूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 170 - भू-अर्जन-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1)

(2)

(4) 0.150 सतना

कोटर देवरा कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की बेलीन माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 172 - भू- अर्जन-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 172

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.020

(3) रजरवार

(1) सतना

(2) कोटर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की कोटर माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 174- भू- अर्जन-14-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि काविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) 0.100

महदेवा पैपखार

(1) सतना

(2) कोटर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 176 - भू- अर्जन - 14-15.--- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) 0.070

बराकोठार

(1) सतना

(2) कोटर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 178 - भू- अर्जन-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

0.180 (1) सतना

(3) इटौर कोठार

कोटर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की बम्हौरी माइनर और उमरी माइनर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 180 - भू-अर्जन-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित 174

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(4) 0.410 (2) कोटर

सतना

(3) मैनपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना की बम्हौरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 182 - भू- अर्जन-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि काविवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3) कोटर

(4) 1.95 (1) सतना

(2) कोटर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर एवं अन्य छूटे रकबे हेतु निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 184 - भू- अर्जन-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(4)

(3) सेमरा

1.225 सतना रघुराजनगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 186 - भू-अर्जन- 14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(4) 1.845 सतना

(3) कुबरी

बिरसिंहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 188 - भू-अर्जन-14-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 176

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि काविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3) पवैया

(4) 2.50 सतना रघुराजनगर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र.) .

(6) पुरवा मुख्य नहर की कुंआ सबमाइनर एवं अन्य छूटे रकवा हेतु निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 190- भू-अर्जन-14-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

(4) 4.85 सतना

कुआ कोठार

रघुराजनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

(6) पुरवा मुख्य नहर की कुआ सब माइनर एवं स्केप चैनल हेतु निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

177

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 31 दिसम्बर 2014

प्र. क्र. 03- अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- मोहनगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- बाबाखेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.985 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.015

329/1

0.120

329/2

0.240

329/3

0.070

268

0.050

272

0.040

274

275

0.010

0.070

246

0.020

245

0.030

224

0.010

225

0.075

234

0.030

117

0.030

119/5ख

0.050

119/3

0.040

119/2

0.040

23/2/1

0.040

1/2

0.005

252

योग 0.985

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जतारा एवं कार्यपालन यंत्री , सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

टीकमगढ़ , दिनांक 24 जनवरी 2015

क्र. भू- अर्जन- प्र.क्र. 03-अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) नगर/ग्राम - गोरा भाटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हे .

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.030

23/3/1 23/6

0.035 योग .. 0.065

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब की नहर निर्माण हेतु (पूरक प्रस्ताव) .

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- प्र.क्र. 01-अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 178

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) नगर/ ग्राम - सौरका

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.965 हे.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.020

1702

0.022

1688

0.008

1690

0.005

1682

0.010

1307

0.012

1310

0.006

1170

0.008

1151

0.026

1150

0.010

1147

0.050

369

0.005

392

0.004

389

324

0.030

0.005

326

0.080

118

0.020

396

0.060

107

0.015

131

0.020

108

0.020

114

0.020

115

113

0.060

0.008

112

0.050

117

0.050

109

0.048

138

0.007

106

104

0.060

0.005

58

0.005

75

(2)

(1)

0.040

63

0.020

65

0.070

66

0.056

68

0.025

1

0.005

2

योग .. 0.965

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है - तिकौनाघाट तालाब की नहर निर्माण हेतु (पूरक प्रस्ताव).

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- प्र.क्र. 02-अ-82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग) नगर/ ग्राम-गोराखास

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.425 हे .

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.050

915

916

0.035

0.035

917

0.035

918

0.035

919

0.010

920

0.030

921

0.020

922

0.020

923 179

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.040

924

0.010

933/3

0.075

933

0.030

932

योग . 0.425

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु (पूरक प्रस्ताव).

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- प्र.क्र. 04-अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- पृथ्वीपुर

(ग ) नगर/ग्राम-गोपालपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.357 हे.

सर्वे नम्बर- रकबा

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

141/3

0.040

0.050

109

0.050

108

0.050

103

0.020

105

0.040

96

0.040

99

0.025

97

0.055

93

0.005

98

0.020

104

(2)

(1)

0.020

110

0.020

152

0.005

156

0.050

155

154

0.010

0.030

157

0.005

158

0.150

140/2

0.005

151

0.060

61

62

0.060

57

0.120

0.010

58

0.036

51

0.030

53

52

0.040

0.050

54

0.030

49

0.020

55

56

0.010

0.020

22

0.030

24

0.050

25

0.070

27

0.060

28

0.050

29

37

0.010

0.035

36

0.035

31

0.070

32

0.060

33

0.040

35

0.020

34

71

0.016

0.030

70

0.060

69

0.030

74

0.060

68

0.045

75

0.020

67

0.030

77

0.060

82

0.300

85

योग .. 2.357 180

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- तिकौनाघाट तालाब की नहर निर्माण हेतु (पूरक प्रस्ताव ) .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 9 जनवरी 2015

प्र. क्र. 06- अ- 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग ) ग्राम- लरायटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.88 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

401

0.04

402

0.03

372

0.15

373

0.02

371

0.01

0.35

370

0.07

374

366

0.06

351

0.12

(2)

(1)

352

0.06

0.10

360

0.20

353

335

0.01

332

0.03

337

0.12

0.04

336

0.07

333

0.07

334

0.02

293

0.23

294

0.14

216

207

0.23

195

0.15

0.10

194

0.23

191

188

0.03

0.02

184

0.08

186

187

0.10

योग .. 2.88

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता - खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि

(क ) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया 181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- चितुवां

(घ ) अर्जित क्षेत्रफल-2.36 हेक्टेयर

रकबा

सर्वे नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.10

98

0.25

89

0.36

99

0.04

129

0.15

133

0.26

136

0.12

139

0.13

141

0.07

142

0.20

173

0.06

174

0.18

175

0.13

180

0.02

182

0.17

193

0.06

179

0.01

183

0.05

194/1

योग . 2.36

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता - खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू- अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र. 101 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील-कोटर

(ग) ग्राम- बिहारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.473 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नं .

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.233

1779/2437/ 2क

0.240

1779/2437/2 ख

योग .. 0.473

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के पुरवा मुख्य नहर के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्र. 156-प्रका. भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

182

(ग) ग्राम- भटमजरा पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.170 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकवा हेक्टेयर

शासकीय

निजी

भूमि (2)

भूमि (3)

(1)

3.930

4

0.095

5

0.108

6

7

0.037 योग . 4.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 158 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- सलैया खुर्द कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -2.606 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकवा हेक्टेयर

शासकीय भूमि (3)

निजी भूमि (2)

(1)

4

0.033

8

0.969 1.531

9

2.073

10

कुल योग 2.606

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 160- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- रंगपतेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.341 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकवा हेक्टेयर

निजी भूमि

(2)

शासकीय भूमि (3)

(1)

0.037

1

0.036

13

0.475

14

1.503

15

1.375

16

0.015

17

योग 3.341

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 162 - प्रका.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक 183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- छदहना कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 9.249 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकवा हेक्टेयर

शासकीय

निजी

भूमि (2)

(1)

भूमि (3)

1

0.091

4.017

11

0.693

12

0.250

13

2.534

28

1.456

30

0.208

31

0.091

योग . 9.158

कुल योग.. 9.249

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 164 - प्रका.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम-कोलहाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.477 हेक्टेयर.

अर्जित रकवा हेक्टेयर

खसरा नं.

शासकीय

निजी

भूमि

(2)

भूमि (3)

(1)

0.182

41

42

0.048

44

0.170

0.077

45

कुलयोग .. 0.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. 192- प्रका.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम-कुआं

(घ) लगभग क्षेत्रफल -2.083 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.020

1613

1499

0.044 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

184

(2)

(1)

0.120

1660

0.004

1500/1/2

1200

0.064

0.056

1197

0.004

1196

0.008

1195

0.012

1188

0.040

1190

0.024

1645

0.048

1123

0.040

1646

0.004

1122

0.128

1113/1586

0.120

1115

0.224

892

0.008

873

0.032

872

0.034

858

0.220

867

0.120

561

558

0.184

0.008

550

0.106

631

0.032

626

0.005

621/2

0.150

619/1

0.004

620/5

0.072

613

0.016

612

0.072

190

0.060

1471

योग .. 2.083

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 194- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और

[भाग 1 पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम-सोहास

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.833 हेक्टेयर .

खसरा नं.

एरिया (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.002

807

0.004

701

0.002

700

0.036

699

0.006

698

0.086

706

0.020

437

0.008

727

0.060

728

0.024

434

0.020

413

0.008

394

0.004

401

0.112

402

0.058

395

224

0.020

0.256

248

0.004

244

0.032

805

0.086

246

0.008

1239

0.100

7

0.083

8

0.004

5

0.002

6

0.086

18

0.148

6

0.024

21

0.054

23

0.072

24 भाग 1 ]

(2) (1)

28

0.032

0.082 693

0.350 680

0.004 451

0.016 478

0.048 488

0.024 489

0.136 570

0.024 572

0.024 558

0.008 559

0.090 566

0.080 563

562

0.012 540

0.100

0.022 539

0.010 537

0.045 780

0.148 748

0.004 747

0.064 5

4

0.032

0.080 485

0.020 487

0.048 1

0.048 2

0.115 13

0.078 15

0.064 16

0.008 1074

0.024 1077

1078

0.024

0.004 814

0.045 812

0.067 811

0.036 800

0.004 799

0.010 798

0.032 789

0.008 788

0.024 787

0.002 786

0.016 783

0.044 781

185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

(1)

(2)

0.128

682

0.120

14

3.833

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर और उसकी सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 196- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम- डगडीहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.172 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.012

831

0.020

830

0.050

847

0.192

848

0.206

1032

0.017

850

0.192

851

0.224

815

0.017

809

0.056

810

0.004

808

804

0.072

0.004

803

0.004

802 186

(2) (1)

0.012 778

0.488 777

0.080 264

0.056 257

0.064 255

4

0.018 3

0.022

0.080 245

113

0.032

0.016 107

0.062 116

0.086 119

0.024 159

0.040 160

0.024 161

0.016 162

0.008 83

30

0.036

0.456 31

0.048 1032

0.166 816

0.060 123

0.024 823

0.056 820

0.020 509

0.020 510

508

0.036

0.038 514

0.006 515

0.004 521

0.130 518

0.008 519

528

0.012

0.102 534

0.012 533

0.008 532

543

0.012

0.028 544

546

0.030

0.120 440

0.024 441

0.008 819

0.042 547

0.012 439

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

(2)

(1)

0.008

431

0.002

432

433

0.030

0.026

1024

0.024

1025

0.104

416

0.082

419

0.020

420

0.020

413

0.032

414

0.384

326

868

0.198

0.070

867

0.102

866

0.056

865

0.064

839

0.042

838

0.192

837

योग .. 5.172

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर एवं उसकी सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर दिनांक 16 जनवरी 2015

पत्र क्र. 218 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम (2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की 187

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम- बिल्हा, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर में मीरगंज भेड़ाघाट मार्ग के कि. मी . 20/8 में बैनगंगा नदी पर पुल पहुंचमार्ग का कार्य चल रहा है , केवल छूटे हुए आंशिक रकवे का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) नगर/ ग्राम- बिल्हा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.46 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

237

0.32

0.14

238

योग. 0.46

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- मीरगंज- भेड़ाघाट मार्ग के कि. मी. 20/8 में बैनगंगा नदी पर पुल पहुंचमार्ग हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु संभाग , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवनारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

आगर मालवा, दिनांक 5 जनवरी 20115

क्र. 217 - भूमि अर्जन- 2015-क्र. प्रका.भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अगर मालवा

(ख) तहसील- नलखेड़ा

(ग) ग्राम-खेलागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(2)

(1) 128

0.10 योग 0.10

खसरा क्र.

स. कृषक का नाम व पिता/पति का नाम क्र.

(3) (1)

(2)

128 1 कुमेर सिंह पिता छतरसिंह जाति गुर्जर नि. ग्रा. भूमि स्वामी

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण हेक्टेयर में भूमि का कुल रकबा हैक्टेयर में

असिंचित

सिंचित

सिंचित

असिंचित कुल कुल

(9) (5) (6) (7) (8)

(4)

1.00

0.10

1.00

0.10 योग 0.10 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिजनाखेड़ी तालाब परियोजना की II नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर- नलखेड़ा में कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

188

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

(4)

(3)

(2)

(1)

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

शनिवार

2015

7 मार्च

भाई दूज

10

Jabalpur , the 10th January 2015

सोमवार

2015

16 मार्च

11 भक्त माता कर्मा जयन्ती

शुक्रवार

2015

20 मार्च

12 वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस .

24मार्च 2015 मंगलवार

निषादराज जयन्ती

13

2015 बुधवार

15 अप्रैल

14 विशु / वल्लभाचार्य जयन्ती.

15 सेन जयन्ती

2015 गुरुवार

16 अप्रैल

छत्रपति शिवाजी जयन्ती

2015 सोमवार

20 अप्रैल

16

2015 मंगलवार

21 अप्रैल

17 परशुराम जयन्ती / अक्षय तृतीया.

No. D - 185 - II - 15-50-87 - V. In exercise of the powers conferred by Clause (b ) of sub - section (2 ) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) , as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994) , read with sub- regulation 2 of the Regulation 3 of Madhya Pradesh Legal Services Authorities Regulations , 1997 as amended under Section 29A of M. P. State Legal Services Authority Act, 1987 , Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , nominates Hon'ble the Administrative Judge (Ex - officio) , High Court of Madhya Pradesh, Bench atIndore and Bench at Gwalior , as Co - Chairman of High Court Legal Services Committee at Indore and Gwalior , respectively with immediate effect .

शंकराचार्य जयंती

18

गुरुवार

2015

23 अप्रैल

1 मई

शुक्रवार

2015 By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .

19 हजरत अली का जन्म दिवस.

21 मई

गुरुवार

2015 जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2015

20 छत्रसाल जयन्ती / महाराणा प्रताप जयन्ती.

27 मई

21 महेश जयन्ती

बुधवार

2015

मंगलवार

2015

22 कबीर जयन्ती

2जून

बुधवार

2015

23 शब-ए- बारात

3 जून

क्र. C- 134-एक-7-3-2014- भाग- एक. उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु वर्ष 2015 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-

मंगलवार

2015

9 जून

सप्ताह

ग्रेगोरियन कैलेण्डर

क्र. अवकाश का नाम

24 बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस.

के दिन

के अनुसार तारीख

बुधवार

(4)

2015 (3)

24जून

(2)

(1)

25 वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस .

2015 गुरुवार

नववर्ष दिवस

1

1 जनवरी

2015 गुरुवार

9 जुलाई

मंगलवार

2015

6 जनवरी

26 डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस.

2 महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव.

2015 शुक्रवार

17 जुलाई 3 मकर संक्रांति

बुधवार

2015

14 जनवरी

बुधवार

2015

21 जनवरी

4 हेमू कालाणी का

27 जमात- उल- विदा ईद उल- फित्र ( के ठीक पूर्व का दिवास ) .

शहीदी दिवस.

शुक्रवार

2015

31 जुलाई

28 गुरु पूर्णिमा

शनिवार

2015

24 जनवरी

5 बसंत पंचमी

2015 गुरुवार

13 अगस्त

दुर्गादास राठौर जयन्ती

29

सोमवार

2015

2 फरवरी

6 स्वामी रामचरण जी

मंगलवार

2015

18 अगस्त

30 पारसी नववर्ष दिवस

महाराज का जन्म दिवस.

मंगलवार

2015

3 फरवरी

7 संत रविदास जयन्ती

2015 बुधवार

31 नागपंचमी

19 अगस्त

मंगलवार

2015

24 फरवरी

8 शबरी जयंती

2015 शनिवार

22 अगस्त 5 मार्च

32 गोस्वामी तुलसीराम जयन्ती.

गुरुवार

2015

9 होली ( होलिका दहन ) 189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

(3)

(4) (2)

(1)

33 ओणम

28 अगस्त 2015 शुक्रवार

शुक्रवार

18 सितम्बर 2015

34 राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस.

23 सितम्बर 2015 बुधवार 35 ईद - उल- अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्वका दिवस ) .

36 अग्रसेन जयन्ती

13 अक्टूबर 2015 मंगलवार

27 अक्टूबर 2015 मंगलवार 37 महर्षि वाल्मीकि जयन्ती महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.

करवा चौथ पर्व

शुक्रवार

30 अक्टूबर 2015

मंगलवार

10 नवम्बर 2015

38 दीपावली ( दक्षिण भारतीय) .

बुधवार

18 नवम्बर 2015

39 भगवान सहस्त्रबाहू जयन्ती.

24 नवम्बर 2015 मंगलवार 40 गुरू तेगबहादुर का शहीदी दिवस.

शुक्रवार

18 दिसम्बर 2015

41 गुरू घासीदास जयन्ती/ गुरू गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस/ संत श्री जिनतरण ताराण जयन्ती.

42 दत्तात्रय जयंती

गुरुवार

24 दिसम्बर 2015

गुरुवार

31 दिसम्बर 2015

43 बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती.

( 1 ) प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 43 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

(

2 ) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/ कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपयभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.

(

3 ) अधिनस्थ न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहां के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे .

क्र. C- 136- एक 7-3-2014- भाग- एक उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वर्ष 2015 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है: - क्र. अवकाश का नाम

सप्ताह के दिन

ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख

(4)

(3)

(2)

(1)

मंगलवार

6 जनवरी 2015 1 महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव.

2 मकर संक्रांति

14 जनवरी 2015 बुधवार

बुधवार

21 जनवरी 2015 3 हेमू कालाणी का शहीदी दिवस.

शनिवार

24 जनवरी 2015 4 बसंत पंचमी

सोमवार

2 फरवरी 2015 5 स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.

2015 मंगलवार

3 फरवरी

6 संत रविदास जयन्ती

24 फरवरी 2015 मंगलवार 7 शबरी जयंती

5 मार्च 2015 गुरुवार 8 होली ( होलिका दहन )

7 मार्च 2015 शनिवार 9 भाई दूज

2015 सोमवार

16 मार्च

10 भक्त माता कर्मा जयन्ती

20 मार्च 2015 शुक्रवार 11 वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस .

24मार्च 2015 मंगलवार निषादराज जयन्ती

12

2015 बुधवार

15 अप्रैल

13 विशु / वल्लभाचार्य जयन्ती.

14 सेन जयन्ती

2015 गुरुवार

16 अप्रैल

सोमवार

2015

20 अप्रैल

15 छत्रपति शिवाजी जयन्ती

मंगलवार

2015

21 अप्रैल

16 परशुराम जयन्ती / अक्षय तृतीया.

शंकराचार्य जयंती

17

2015 गुरुवार

23 अप्रैल

1 मई

18

शुक्रवार

2015 हजरत अली का जन्म दिवस.

21 मई

गुरुवार

2015 19 छत्रसाल जयन्ती / महाराणा प्रताप जयन्ती.

27 मई

बुधवार 20 महेश जयन्ती

2015

मंगलवार

2015 21 कबीर जयन्ती

2जून

2015 बुधवार 22 शब-ए- बारात

3 जून

2015 मंगलवार

9 जून

23 बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

190

(4)

(3)

(2)

(1)

बुधवार

2015

24 जून

24 वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस.

2015 गुरुवार

9 जुलाई

25 डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस.

17 जुलाई 2015 शुक्रवार 26 जमात - उल- विदा ईद उल- फित्र (के ठीक पूर्व का दिवस) .

31 जुलाई 2015 शुक्रवार 27 गुरु पूर्णिमा

13 अगस्त 2015 गुरुवार 28 दुर्गादास राठौर जयन्ती

18 अगस्त 2015 मंगलवार 29 पारसी नववर्ष दिवस

30 नागपंचमी

19 अगस्त 2015 बुधवार

शनिवार

22 अगस्त 2015 31 गोस्वामी तुलसीराम जयन्ती.

32 ओणम

28 अगस्त 2015 शुक्रवार

शुक्रवार

18 सितम्बर 2015 33 राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस.

23 सितम्बर 2015 बुधवार 34 ईद - उल- अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस ) .

35 अग्रसेन जयन्ती

13 अक्टूबर 2015 मंगलवार

27 अक्टूबर 2015 मंगलवार 36 महर्षि वाल्मीकि जयन्ती महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.

37 करवा चौथ पर्व

शुक्रवार

30 अक्टूबर 2015

बुधवार

18 नवम्बर 2015 38 भगवान सहस्त्रबाहू जयन्ती.

मंगलवार

24 नवम्बर 2015 39 गुरू तेगबहादुर का शहीदी दिवस.

शुक्रवार

18 दिसम्बर 2015 40 गुरू घासीदास जयन्ती/ गुरू गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस/ संत श्री जिनतरण ताराण जयन्ती.

41 दत्तात्रय जयंती

गुरुवार

24 दिसम्बर 2015

31 दिसम्बर 2015 गुरुवार 42 बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती.

( 1 ) प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 42 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

(2 ) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/ कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है , इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.

(3 ) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 42 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.

(4) खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहां के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2015

क्र. B - 236- दो-2-43-2013.- श्री श्रीराम शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2014 तक नौ दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3/ ( ए) 19/03/इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666/इक्कीस- ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 2 दिसम्बर 2014 के अनुसार प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी 2015

क्र. B - 261- दो- 3-47-2003.- श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को दिनांक 28 नवम्बर 2014 से 2 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 359- दो-2-39-2014.- श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 22 से 27 दिसम्बर 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2014 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

क्र. B- 255-दो- 2-37-2014.- श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से दय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ . पी. सुनरया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 357- दो - 3-35-2011.- श्री आर. पी. वर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 28 नवम्बर 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटन पर श्री आर. पी . वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. A- 361-दो- 3-35-2011 .- श्री आर. पी. वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 3 से 5 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 नवम्बर 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 6 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटन पर श्री आर. पी. वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी . वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 355- दो-2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 24 से 25 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

192

क्र. B- 278- दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 5 दिसम्बर 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. B - 272-दो-2-43-2013 .- श्री श्रीराम शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 22 से 30 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 280-दो- 2-15-2008.- श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 दिसम्बर 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. B-274- दो-2-37-2014.-श्री ओ. पी. सुनरया , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी . सुनरया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्र. B - 284- दो- 2-19-2008.- श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को दिनांक 5 से 8 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ला , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. B- 276- दो-3-420-80 भाग- दस. श्री राम हजूर शर्मा , सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 31 जुलाई 2010 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 अगस्त 2008 से दिनांक 31 जुलाई 2010 तक चौबीस माह की अवधि के लिए उनके अवकाश लेखा में संचित केवल 19 दिवस ( उन्नीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898 - इक्कीस- ब( एक ) दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

193

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 286-दो- 2-35-2006.- श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 17 से 20 नवम्बर 2014 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 20 नवम्बर 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. B - 288-दो- 2-35-2006.- श्री आर. के. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 282- दो- 3-420-80- भाग दस. श्री श्रीराम शर्मा, सेवानिवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 180 दिवस ( एक सौ अस्सी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-3- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना- पत्रक

1. श्री श्रीराम शर्मा , सेवानिवृत्त : 19-12-1985 (जिला एवं सत्र न्यायाधीश )

प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ,

ग्वालियर का नियुक्ति दिनांक

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-12-2014 3. नियुक्ति दिनांक 19-12-1985 से 1 वर्ष 2 माह 15 दिन दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि.

: 27 वर्ष 9 माह 21 दिन 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित : 1 ×15 = 15 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

6. कालम (4) में अंकित : 28= 14 × 15 = 210 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 225दिन

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 45दिन

लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 180 दिन

अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

194

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जनवरी 2015

जबलपुर, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्र. D- 390- दो- 2-28-2014.- श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को दिनांक 1 से 6 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . पी . एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. पी. एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 392-दो- 2-15-2013 .- श्री विनोद भारद्वाज, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2014 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2014 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 394- दो- 2-46-2010.- श्रीमती दुर्गा डाबर , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 13 से 15 नवम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 396-दो- 2-32-2014.- श्री आर. के . सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 24 से 25 नवम्बर 2014 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्र. 10 -गोपनीय- 2015-11-2-33-57 ( Pt. - 11 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश , के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्रमांक

का नाम

अधिकारी (2)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) (1)

1 .

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय पर.

श्रीमती मीना सिंह, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुंटुब न्यायालय , ग्वालियर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. B- 64- दो - 2-14-2012 .- श्री ए. जे. खान, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 12 से 14 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .

195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी 2015

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2015

क्र. A- 244-दो- 2-53-2011.- श्री एच. बी . खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 24 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 18 जनवरी 2015 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 25 से 26 जनवरी 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी . खेडकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

Jabalpur , the 20th January 2015

No. C - 289 - III - 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Harishankar Vaishya, Presiding Officer of the court of Sessions Judge , Shahdol for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Shahdol .

क्र. बी-290-तीन-10-42-75 ( धार- बदनावर ) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री अश्वाक अहमद खान, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार अपने घोषित कार्यस्थल धार के अतिरिक्त बदनावर में भी प्रत्येक माह 2 ( दो ) सप्ताह, वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B - 290 - III - 10-42-75 (Dhar - Badnawar ) .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Ashvaque Ahamad Khan , Ist Addl . Distt. & Session Judge , Dhar in addition to his place of sitting declared at Dhar shall also sit at Badnawar for 2 ( two) weeks in each month , for holding of Link Court there .

By order of the High Court , VIVEK SAXENA , O.S.D. (D.E.) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-01-30.05.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-01-30.05.Ordinary.