Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 06 February 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
06
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-02-06.06.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015- माघ 17 , शक 1936

विषय- सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-807 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री के. पी. राही, आयएएस. , अपर आयुक्त, रीवा संभागा, रीवा को दिनांक 19 से 30 जनवरी 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. राही को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. राही को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. राही अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. -5-845 - आयएएस - लीव- 5-एक.- ( 1 ) श्री के. सी. जैन, आयएएस. , अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को दिनांक 19 से 31 जनवरी 2015 तक कुल तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 जनवरी 2015 एवं दिनांक 1 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी . जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

197

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

198

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2015

क्र. ई . -5-684- आयएएस - लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस . , आयुक्त, वाणिज्यिक कर , इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 25 दिसम्बर 2014 से 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से दिनांक 9 जनवरी 2015 तक पन्द्रह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2014 द्वारा अनुसार यथावत्.

क्र. ई . - 5-814 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा , आयएएस. , विकअ- सह - सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 3 से 6 जनवरी 2015 तक चार दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-486- आयएएस- लीव-5-एक.- ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस. , राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश को दिनांक 27 से 31 जनवरी 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-911 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) सुश्री अनुग्रह पी. , आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी , बैरसिया ( भोपाल ) को दिनांक 24 जनवरी से 13 फरवरी 2015 तक इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री अनुग्रह पी. को अस्थायी रूप , से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , बैरसिया ( भोपाल ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री अनुग्रह पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अनुग्रह पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-565 - आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती गौरी सिंह, आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा विकअ-सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास, भोपाल को दिनांक 19 से 24 जनवरी 2015 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती गौरी सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा विकअ- सह - आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती गौरी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गौरी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-793- आयएएस लीव- 5 - एक. - ( 1 ) डॉ. संजय गोयल , आयएएस. , कलेक्टर, जिला रतलाम को समसंख्यक आदेश 199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

दिनांक 3 सितम्बर 2014 द्वारा दिनांक 25 से 30 सितम्बर 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 25 से 28 सितम्बर 2014 तक चार दिन का पुनरीक्षित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 3 सितम्बर 2014 को शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-416 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सुरेश, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा साप्रवि ( मानव अधिकार ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर 2014 से 2 जनवरी 2015 तक सत्रह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्र. ई. -5-954- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री अशोक कुमार शर्मा , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जनवरी 2015 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 4 जनवरी 2015 तक सात दिन का संशोधित अर्जित अवकाश दिनांक 28 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 28 दिसम्बर 2014 एवं 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जनवरी 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. ई. - 5-781 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस. , कमिश्नर, सागर संभाग , सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2014 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 6 जनवरी 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 17 (ई) -83-03-इक्कीस- ब ( एक) -3924-2014.-विद्युत् अधिनियम , 2003 (2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) -83-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 65 तथा 111 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, -

सारणी

सिविल जिले विशेष न्यायालय

का नाम

का नाम

अनु- क्रमांक

(3)

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार) (4) (1) (2)

65 नरसिंहपुर तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , गाडरवाड़ा.

गाडरवाड़ा एवं तेन्दुखेड़ा का विद्युत क्षेत्र.

111 मण्डलेश्वर चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , खरगोन.

खरगोन तथा भीकनगांव का विद्युत क्षेत्र.

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

200

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -3924-2014 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ), the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- I dated 24th September 2010 namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table for serial numbers 65 & 111 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No.

Name of Special Court

Name of Civil District

Territorial Jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)

(4) (2)

(3)

(1)

65 Narsinghpur IIIrd Additional Sessions Judge Gadarwara .

Electricity area of Gadarwara & Tehdukheda .

111 Mandleshwar IVth Additional Sessions Judge

Khargone .

Electricity area of Khargone and Bhikangaon .

Note . The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constired court acording to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 17 ( ई ) -83-03- इक्कीस- ब ( एक ) -3924-2014.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) -83-03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 65 तथा 111 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्: -

सारणी

सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

अनु- क्रमांक

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम

(4) (1) (2)

(3)

65 नरसिंहपुर तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा.

कु. प्रतिभा साठवाणे, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश गाडरवारा .

111 मण्डलेश्वर चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, खरगोन.

श्री एन. एस. डावर, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, खरगोन.

F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -3924-2014 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI- B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part I dated 24th September 2010 namely:-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the table for serial number 65 & 111 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No.

Name of Special Court

(3)

Name of the Judge of Special Court (4) Name of Civil District (2)

(1)

65 Narsinghpur IIIrd Additional Sessions Judge Gadarwara .

Ku. Pratibha Sathwane , IIIrd Additional Sessions Judge , Gadarwara .

111 Mandleshwar IVth Additional

Sessions Judge Khargone

Shri N. S. Dawar, IVth Additional Sessions Judge , Khargone.

शुद्धि- पत्र

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 17( ई ) -43-2009-इक्कीस- ब ( एक ) -3773-014.- राज्य शासन , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त 2014 201

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 दिनांक 15 अगस्त 2014 में प्रकाशित की गई थी, में शुद्धि- पत्र जारी करता है , अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रमांक 4 के सामने कालम ( 2 ) में, विद्यमान न्यायाधिकारी का नाम " श्री दीपक कावड़े " स्थान पर " श्री दीपराज कवड़े " पढ़ा जाए.

CORRIGENDUM

F. No. 17(E) 43-2009 - XXI - B ( 1 ) -3773-014 .- The State Government issue corrigendum of this department's Notification of even number dated 8th August 2014 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 1 , dated 15th August 2014 , namely :-

In the said Notification in the table , in column No. (2) against serial No. 4 , for existing name of Nyayadhikari " Shri Deepak Kawde " , read the name " Shri Deepraj Kawde . " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2015

फा. क्र. 1 ( बी ) -01-2012 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रमणलालजी गुप्ता, अधिवक्ता, जिला अलीराजपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अलीराजपुर सत्र खण्ड के अलीराजपुर राजस्व के लिए एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 ( बी) -01-2012 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री विजय कुमार गेहलोत पुत्र स्व. श्री गणपत सिंह गेहलोत, अधिवक्ता, जिला अलीराजपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अलीराजपुर सत्र खण्ड के अलीराजपुर राजस्व के लिए एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी ) -01-2012 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री रजनीश वाणी पुत्र श्री रसिकलाल वाणी, अधिवक्ता, तहसील जोबट , जिला अलीराजपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अलीराजपुर सत्र खण्ड के अलीराजपुर राजस्व जिले को तहसील जोबट के लिए एतद्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक , नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

फा. क्र. 1 (बी ) -13-2014 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री रघुनंदन शर्मा , अधिवक्ता, जिला शाजापुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला शाजापुर सत्र खण्ड शाजापुर राजस्व जिले के लिए एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, जिला शाजापुर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी ) -01-2005 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक/ अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सागर सत्र खण्ड के सागर राजस्व के लिये एतद्वारा , नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है:

पद

(3)

क्रमांक नाम (1) (2)

1 श्री राजेश त्रिवेदी

शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, सागर.

2 श्री रामनारायण यादव अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक , सागर.

3 श्री एम. डी. अवस्थी अतिरिक्तशासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर.

202

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

(2)

(3)

(1)

4 श्री पूरन लाल लारिया अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर .

5 श्री रविकांत सर्राफ

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर.

6 श्री जी. एस. ठाकुर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक , सागर.

7 श्री उमेश कुमार पाण्डेय अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक , सागर .

8 श्री बलवीर सिंह ठाकुर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील खुरई, जिला सागर हेतु.

9 श्री पुरूषोत्तमल लाल रावत अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/

अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील रहली , जिला सागर हेतु.

फा. क्र. 1 ( बी) -13-2014- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री सुनील विश्वकर्मा पुत्र श्री दामोदर विश्वकर्मा अधिवक्ता, जिला शाजापुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला शाजापुर सत्र खण्ड शाजापुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक , जिला शाजापुर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2015

फा. क्र. 1 (सी ) -02-2012 - एंट्रोसिटीज-इक्कीस - ब ( दो ) , 2012.- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत सुश्री मीरा राय , अधिवक्ता, छिन्दवाड़ा को जिला छिन्दवाड़ा में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति सुश्री मीरा राय द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है . किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होगी.

सुश्री मीरा राय , अधिवक्ता, छिन्दवाड़ा को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष-2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 ( सी ) -01-2015 - एट्रोसिटीज- इक्कीस - ब ( दो ) , 2015.- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री दुर्गेन्द सिंह भदौरिया , अधिवक्ता, जिला अनूपपुर को जिला अनूपपुर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति श्री दुर्गेन्द सिंह भदौरिया द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे.

श्री दुर्गेन्द सिंह भदौरिया, अधिवक्ता, अनूपपुर को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष- 2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2015

फा. क्र. 1 ( बी ) -31-2004 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , श्रीमती ज्योति तोमर, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, जिला इन्दौर का त्याग - पत्र दिनांक 5 जनवरी 2015 से एतद्वारा स्वीकार करता है.

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2015

फा. क्र. 1 ( बी) -2-2013- इक्कीस - ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , श्री राम नरेश त्रिपाठी पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी अधिवक्ता, जिला अनूपपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला अनूपपुर सत्र खण्ड अनूपपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, जिला अनूपपुर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्र. एफ- 19-02-2013- तीन- जेल. राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 3-118-91- तीन-जेल , दिनांक 22 अगस्त 1992 जिसके द्वारा कारागार अधिनियम , 1894 ( 1894 का संख्यांक 9 ) की धारा 59 ( 8 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पुरानी केन्द्रीय जेल भोपाल को दिनांक 22 अगस्त 1992 से. जिला जेल, द्वितीय श्रेणी , भोपाल में वर्गीकृत किया गया था, को दिनांक 25 जनवरी 2015 से दिनांक 25 फरवरी 2015 तक की अवधि के लिए स्थगित रखता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. एफ 1 ( ए) 274-86- ब- 2- दो. श्री के. एल. मीणा, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , ( विशेष अभियान ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 27 दिसम्बर 2014 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृह नगर अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अलवर ( राजस्थान ) जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री के. एल. मीणा

2. श्रीमती कमला मीणा पत्नी

3. श्री अजीत मीणा

पुत्र

( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री के. एल. मीणा, भापुसे. , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2015

क्र. एफ 1 ( ए ) 99-08- ब- 2- दो. राज्य के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को निरस्त करते हुए श्री आर. एस. कौल, भापुसे, सहायक महानिरीक्षक, सामुदायिक पुलिसिंग , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. पुमु- 1- भापुसे- 266- 2015, दिनांक 24 जनवरी 2015 द्वारा स्वीकृत दिनांक 27 जनवरी से 01 फरवरी 2015 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2015 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ तिरूअनंतपुरम (केरल) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री आर. एस. कौल

पत्नी

2. श्रीमती अनिता कौल

पुत्र

3. श्री दुष्यंत कौल

4. श्री ऋतिक कौल

पुत्र

माताजी

5. श्रीमती रतन देवी

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. एस. कौल, भापुसे. को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

क्र. एफ 1 (ए) 77-2003- ब- 2- दो. डॉ. आशा माथुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2015 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 के वर्ष 2015 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गोवा की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है: -

स्वयं

1. डॉ. आशा माथुर

पति

2. श्री प्रवीण कुमार माथुर

पुत्र

3. श्री रजत माथुर

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री रवि गुप्ता, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( योजना ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. आशा माथुर, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगमी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाशकाल में डॉ. आशा माथुर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशा माथुर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 93-99- ब- 2- दो.- श्री डी श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल ( शहर ) को दिनांक 17 से 204

20 जनवरी 2015 तक चार दिवस का अर्जित अवकाश ( एक्स इण्डिया लीव ) की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल ( शहर ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाश काल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 77-2009-ब- 2-दो. श्री शियास ए. , भापुसे, सेनानी, 23वीं वाहिनी, विसबल , भोपाल को दिनांक 2 से 13 फरवरी 2015 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 1 , 14 एवं 15 फरवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के II पार्ट वर्ष 2014-15 में अकेले ( स्वयं ) गृहनगर एर्नाकुलम ( केरल ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 1 (ए) 126-2011- ब-2-दो. श्री रूडोल्फ अल्वारेज, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नीमच को पुलिस मुख्यालय दि. 22 अगस्त 2014 द्वारा दिनांक 25 फरवरी से 7 मार्च 2015 तक ग्यारह दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 के प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में द्वितीय बार परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर तमिलनाडु जाने की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री रूडोल्फ अल्वारेज स्वयं

2. श्रीमती अस्विन ग्रेस पत्नी

3. कु. न्योराह अल्वारेज पुत्री

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. माथुर, भापुसे. , को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. के. माथुर, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री पी. के. माथुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . के. माथुर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र. 128.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) तथा धारा 67, 68 , 107 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सैलाना जिला रतलाम के ग्राम सैलाना, प.ह.नं. 26 की गुमशुदा नक्शा शीट नम्बर -3 का पुर्ननिर्माण करने हेतु अधीक्षक भू- अभिलेख नियमित को प्राधिकृत किया जाता है:- अनुसूची

भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर ) (1)

तहसील सैलाना के ग्राम सैलना की गुमशुदा शीट नम्बर-3 का पुर्ननिर्माण (2)

सैलाना , प.ह.नं. 26

क्र. एफ 1 (ए) 74-03- ब-2- दो. श्री पी. के. माथुर, भापुसे,, पुलिस महानिरीक्षक एस.सी.आर. बी. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2015 तक सात दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 25 , 26 जनवरी 2015 एवं 3 फरवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री पी. के. माथुर, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विनीत जैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यरो, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

सर्वे नम्बर 525 से 692 तक एवं सर्वे नम्बर 721 से 764 तक तथा सर्वे नम्बर 808 से 873 तक की नक्शाशीट पुर्ननिर्माण बाबत्.

संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

205 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2015

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

क्र. एफ -3-1-2014- एक- 4.- राज्य शासन एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट - एक में दर्शाये गये त्रि- स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु मतदान दिनांक 19 फरवरी 2015 गुरुवार को जिले

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) -462011

भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2015

क्र. एफ- 42-07-2014- तीन- 65.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा में स्थित जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-07 , जनपद पंचायत डबरा के वार्ड क्रमांक 13 एवं जनपद पंचायत डबरा की नवगठित ग्राम पंचायत चेतूपाड़ा तथा अरूसी एवं जिला सतना के विकासखण्ड मैहर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम दिनांक 29 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिनांक 19 फरवरी 2015 को होगा:-

(1) त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन , 2014-15 हेतु जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, संबंधित पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले शासकीय/ अर्द्ध शासकीय / शासकीय निगमों के कर्मचारियों / अधिकारियों को सामान्य अवकाश तथा " परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत " मतदान के दिन जिलों के संबंधित क्षेत्रों में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए.

(2) अतएव अनुरोध है कि इस संबंध में कलेक्टर, ग्वालियर एवं सतना को उपयुक्त निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें. कृपया जारी किये गये निर्देश की प्रति आयोग को भी भेजने का कष्ट करें.

संलग्न.- उपरोक्तानुसार.

दीपक सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ - 37-03-2014-तीन-2018 .- ( 1 ) आयोग के संदर्भित पत्रों द्वारा त्रि - स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम/ चरणों का निर्धारण कर जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणामों की घोषणा के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं.

( 2 ) जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा की नवगठित ग्राम पंचायत अरूसी एवं चेतूपाड़ा तथा जिला सतना की विकासखण्ड मैहर की नवगठित ग्राम पंचायत जीतनगर, डांडी, बरही एवं करईया बिजुरिया की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं होने के कारण उन्हें आयोग द्वारा पूर्व में जारी निर्वाचन कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था . अब जिला ग्वालियर एवं सतना द्वारा उक्त नवगठित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की जानकारी आयोग को उपलब्ध करा दी गयी है. अतः आयोग द्वारा जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा में स्थित जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-07 , जनपद पंचायत डबरा के वार्ड क्रमांक 13 एवं जनपद पंचायत डबरा की नवगठित ग्राम पंचायत चेतूपांड़ा तथा अरूसी एवं जिला सतना के विकासखण्ड मैहर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए आम निर्वाचन 2014-15 हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जो परिशिष्ट - एक पर संलग्न है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

206

( 3 ) संदर्भित पत्रों द्वारा जारी शेष निर्देश यथावत् प्रभावशील रहेंगे .

(4) निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत/ निर्वाचन क्षेत्र/ वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी.

(5 ) कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभि- स्वीकृति फैक्स/ ई- मेल द्वारा भेजी जाए.

संलग्न.- परिशिष्ट-एक.

दीपक सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014.

आदेश

क्र. एफ- 37-03-2014- तीन-2017 .- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9 ( 2 ) ( क ) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम , 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा में स्थित जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 07 , जनपद पंचायत डबरा के वार्ड क्रमांक 13 एवं जनपद पंचायत डबरा की नवगठित ग्राम पंचायत चेतूपाड़ा तथा अरूसी तथा जिला सतना के विकासखण्ड मैहर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है:-

समय

नियम

कार्यवाही

स. क्र.

(5)

(3)

निर्धारित तारीख प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण (4)

(2)

(1)

28, 29

1. (i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करना.

प्रातः 10:30 बजे

29(क)

31-12-2014 (बुधवार)

(ii) स्थानों ( सीटों ) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.

23

(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन

दोपहर 3:00 बजे तक

28 ( क)

2. नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख

7-1-2015 (बुधवार)

प्रातः 10:30 बजे से

28(ख)

3. नाम निर्देशन- पत्रों की संवीक्षा ( जांच )

8-1-2015 (गुरुवार)

दोपहर 3:00 बजे तक

28 ( ग )

4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख

10-1-2015 (शनिवार)

38 , 39

अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद.

10-1-2015 (शनिवार)

5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.

प्रातः 7:00 बजे से

28(घ)

6. मतदान ( यदि आवश्यक हो )

अपराह्न 3:00 बजे तक.

19-2-2015 (गुरुवार) 207

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

28(ङ) 7. मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा

28(च) ( i) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच एवं सरपंच पद के लिए ) (ii ) जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना.

(iii) सरपंच एवं पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.

(iv) सरपंच एवं पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा.

(v) जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.

(vi ) जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण.

(vii ) जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.

(5)

(4)

19-2-2015 (गुरुवार)

(मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)

22-2-2015 (रविवार)

प्रथम राउण्ड :- प्रातः 7:30 बजे से 10:30 द्वितीय राउण्ड : -

प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00

तृतीय राउण्डः- दोपहर 2:30 से सायं 5:30

प्रातः 8:00 बजे से 23-2-2015 (सोमवार)

प्रातः 10:30 बजे से 24-2-2015 (मंगलवार)

प्रातः 10:30 बजे से 25-2-2015 (बुधवार)

दीपक सक्सेना, उपसचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2015

क्र. एफ- 3-1-2015- एक- 4.- राज्य शासन एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट - एक में दर्शाये गये नगरीय निकायों ( नगरपालिक निगम एवं नगर परिषदों ) के आम निर्वाचन 2014-15 तथा नगरपालिका परिषद्, हरदा, जिला हरदा एवं नगर परिषद् छनेरा , जिला खण्डवा के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने हेतु मतदान दिनांक 31 जनवरी 2015 शनिवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

208

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

परिशिष्ट- एक

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014-15

नगरीय निकाय का नाम (3)

क्र. (1)

जिला (2)

1

भोपाल

नगरपालिक निगम , भोपाल 2

इन्दौर

नगरपालिक निगम, इन्दौर 3

जबलपुर

नगरपालिक निगम, जबलपुर 4

छिन्दवाड़ा नगरपालिक निगम , छिन्दवाड़ा 5

दमोह

नगर परिषद्, पटेरा 6

होशंगाबाद नगर परिषद्, वनखेड़ी 7

विदिशा

नगर परिषद्, शमशाबाद 8

राजगढ़

नगर परिषद्, छापीहेड़ा 9

दतिया

नगर परिषद्, बडौनी वार्डों की संख्या

मतदान केन्द्रों की संख्या (4)

(5)

1743

85

2092

85

1026

79

233

48

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

परिशिष्ट-दो

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) - 462011

भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2014

आदेश

क्र. एफ - 53-05-2014- तीन- 1770.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ( 1 ) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 20( 2 ) ( क ) , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36 ( 2 ) ( क ) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट एक में अंकित नगरीय निकायों ( नगरपालिक निगम / नगर परिषद्) के आम निर्वाचन, 2014-15 हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है: -

समय (5)

संबंधित नियम

(3)

कार्यवाही (2)

क्र. (1)

21, 22

1 (

i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करना.

22" क"

(ii) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.

16 (iii ) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन

2 नाम निर्देशन- पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख

21(क)

निर्धारित तारीख (4)

प्रातः 10:30 बजे से

30-12-2014 (मंगलवार)

-उपरोक्तानुसार-

-उपरोक्तानुसार-

प्रातः 10:30 से दोपहर 3:00 बजे तक 6-1-2015 (मंगलवार) 209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

3 नाम- निर्देशन पत्रों की संवीक्षा ( जांच) 4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.

6 मतदान ( यदि आवश्यक हो )

7 मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा (4)

(3)

(5)

प्रात: 10.30 से

21 (ख)

7-1-2015 (बुधवार)

प्रात: 10.30 से दोपहर 3.00 बजे तक 21 (ग)

9-1-2015 (शुक्रवार)

अभ्यर्थिता से नाम वापसी के 30, 31

ठीक बाद.

9-1-2015 (शुक्रवार)

21(घ)

प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक.

31-1-2015 (शनिवार)

प्रात: 9.00 बजे से

21(ङ)

4-2-2015 (बुधवार)

गिरीश शर्मा, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2015

फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-4259 - इक्कीस - ब ( एक) -14.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस - ब ( 1 ) -13 , दिनांक 10 मई 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3 , 38 एवं 65 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्ः- न्यायाधिकारी

पदस्थापना का स्थल का नाम

अनु- क्रमांक

(3)

(2)

(1)

"3. श्री दीप नारायण सिंह ,

अनूपपुर द्वितीय व्यवहार

न्यायाधीश, वर्ग -2.

38.

जबलपुर श्री जयदीप सिंह , षष्टम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .

65.

बुधनी श्रीमती सविता ओगले, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

सारणी

मध्यवर्ती स्तर की

ग्राम न्यायालय सिविल जिले

का नाम

के मुख्यालय

का नाम पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(5)

(6) (4)

अनूपपुर

अनूपपुर अनूपपुर

जबलपुर

जबलपुर जबलपुर

सीहोर

बुधनी."

बुधनी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

210

F.No. 17 (E )43-2009-4259 - XXI - B ( 1 ) -14 .-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 ( No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E)43-2009- 2251 -XXI - B (1 )-13 , dated 10th May 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification in the table , for serial numbers 3 , 38 and 65 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : --

TABLE

S.No.

Place of Posting

Name of Nyayadhikari

Name of Civil District

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya (6)

(3)

(4)

(2)

(1)

"3 .

Anuppur

Anuppur

Anuppur

Anuppur

Shri Deep Narayan Singh IInd Civil Judge Class - II ,

38.

Jabalpur

Jabalpur

Jabalpur Jabalpur

Shri Jaideep Singh , VIthCivil Judge Class - I .

Budhni ."

Sehore

Budhni

Budhni

65. Smt. Savita Ogle , CivilJudge Class - I .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

(3)

(2)

(1)

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

13-1-2015

मनावर

धार, दिनांक 13 जनवरी 2015

3 4

13-1-2015

धरमपुरी

2. द्वितीय चरण

विकासखण्ड का नाम

(2)

अवकाश दिनांक (3)

अ.क्र. (1)

31-1-2015

1

बदनावर

31-1-2015

2

तिरला

उमरबंन

31-1-2015

3

क्र. 385- व.लि. - 2015.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल के अधिसूचना क्रमांक एफ-3-1-2014-1-4, दिनांक 8 जनवरी 2015 के तहत मैं, कलेक्टर, जिला धार वर्ष 2014-15 हेतु मतदान तीन चरणों में त्रि - स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु क्रमशः दिनांक 13 जनवरी 2015 मंगलवार एवं दिनांक 31 जनवरी 2015 शनिवार तथा दिनांक 19 फरवरी 2015 गुरुवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करती हूं.

4

31-1-2015

धार

5

31-1-2015

कुक्षी

3. तृतीय चरण

अवकाश दिनांक उपरोक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशियबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करती हूं जो निम्नानुसार है:-

(3)

अ.क्र. (1)

विकासखण्ड का नाम (2)

19-2-2015 1. प्रथम चरण

1

सरदारपुर

2

बाग

19-2-2015 विकासखण्ड का नाम

3

19-2-2015

निसरपुर

(2)

अवकाश दिनांक (3)

अ.क्र. (1)

डही

19-2-2015

4

1 2

नालछा गंधवानी

13-1-2015 13-1-2015

जयश्री कियावत, कलेक्टर.

211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग प्लाट नं. 76 , अरेरा हिल्स , भोपाल कार्यालय , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015 भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्र. फा. दो- 22-1- स्था.- 2013.. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम , 1985 के विनियम-34 ( 2 ) ( ख ) के अनुसरण में, एतद्वारा , अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2015 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 18 मई 2015 से 1 जून 2015 तक कुल पन्द्रह दिवस की अवधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा .

क्र. 301-001-2004.- मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ. 5-4/2004/29-2 , भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2004 द्वारा वैष्ठित शक्तियोंके अधीन पूर्व में जारी स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त पूर्णकालिक/ अंशकालिक जिला फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने के आदेश में निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए नीचे सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 1 फरवरी 2015 से सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है :-

संबद्ध अंशकालिक फोरम

क्र. पूर्णकालिक जिला फोरम

(2)

(3)

(1)

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

सिवनी एवं बालाघाट

1 जबलपुर

2 कटनी

मण्डला, उमरिया एवं डिण्डौरी

3 रीवा

सीधी, शहडोल एवं अनूपपुर माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, एम. एस. परिहार, रजिस्ट्रार I/C.

अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. क्यू- एएससी- 2014-16924.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-1-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं एम . बी. ओझा, कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2015 के लिये विदिशा जिले के लिये नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं : -

विवरण (5)

स्थानीय दिनांक (3)

अवकाश दिन (4)

त्यौहार का नाम (2)

क्र. (1)

15जनवरी 2015

1

मकर संक्रांति पर्व

संपूर्ण जिला

गुरुवार

10 मार्च 2015

मंगलवार

2 रंग पंचमी

संपूर्ण जिला

12 नवम्बर 2015

3

संपूर्ण जिला

गुरुवार

दीपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे .

एम. बी. ओझा , कलेक्टर .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास , दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र. 1411 - सा- 2-2015.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ- 322-1999-1-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, 212

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला देवास , वर्ष 2015 के लिये देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिये निम्नानुसार 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-

क्र. त्यौहार/स्थानीय अवकाश का नाम

(2)

दिनांक (3) (1)

10 मार्च 2015 रंगपंचमी

1

2 महाअष्टमी

21 अक्टूबर 2015

23 अक्टूबर 2015 3 दशहरे का दूसरा दिन

12 नवम्बर 2015 4 गोवर्धन पूजा (दीपावली का दूसरा दिन ) .

13 नवम्बर 2015 5 भाईदूज

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/ उप कोषागारों एवं बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

अवकाश का क्षेत्र

वार

(5)

(4)

मंगलवार सम्पूर्ण जिला

कन्नौद/खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

बुधवार

शुक्रवार देवास/सोनकच्छ सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

सोनकच्छ/बागली/सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

गुरुवार

शुक्रवार देवास/बागली /कन्नौद/खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.

संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

क्र.- गन्ना-एस- 3 - क्षे.रा. 2014-15-59.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर लि. , तह. भितरवार, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्र.

जिला/तहसील

क्रय केन्द्र

(3) (2)

(1)

1 ग्वालियर/भितरवार

फैक्ट्रीगेट 2 ग्वालियर/डबरा

फैक्ट्रीगेट 3

फैक्ट्रीगेट शिवपुरी/नरवर

4

फैक्ट्रीगेट शिवपुरी/करैरा

5 दतिया/छोटीबडौनी

फैक्ट्रीगेट

क्षेत्र ग्रामों की संख्या

(हेक्टेयर में)

(5) (4)

1247.80 52

47

1995.20

558.65 34

13

403.95

1452.75 21

5657.99 योग : 167

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

मोहन लाल , गन्ना आयुक्त.

213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

PARVATI SWEETNERS AND POWER LTD .

Sankhani , Tehsil - Bhitarwar , Distt . Gwalior (Madhya Pradesh)

गन्ना पेराई सीजन 2014-2015 के लिये क्षेत्र आरक्षण हेतु प्रस्तावित संबंधित ग्रामों की जानकारी एवं दूरी जिला

तहसील

क्र. सं.

संबंधित ग्रामों के नाम

(4) (2)

(3)

(1)

सांखनी

भितरवार

1 ग्वालियर

2

छोटी झाउ

खडीचा 3

4

लुहारी 5

सईडा खुर्द 6

सइडाकलां 7

बागवई

सौताखिरिया 8

9

भानगढ़ 10

घाटमपुर 11

सुखनाखिरिया

खेडा 12

पलायछा 13

14

आदमपुर

लोढी 15

16

नजरपुर 17

राधापुर 18

फुलपुर

ठाठी 19

20

बैलगडा 21

केथोद

सेकरा 22

वनियानी 23

24

डोगरपुर A

कैरूआ 25

26

मुढरी 27

रूअर

चिटौली 28

खोर 29

खिरिया 30

धोवट 31

सहवई 32

जतरथी 33

34

ईटो 35

रिछारी खुर्द

वाजना 36

37

मुशहरी

क्रय केन्द्र पेडी

रोपा

(9)

फेक्ट्रीसे गांव की दूरी (8)

कुल रकबा गन्ना ( हे. ) (7)

(5)

(6)

1

मिल गेट

104.88

58.88

46.00

"

2

7.40

5.40

2.00

_"_

1

28.40

14.20

14.20

_"_

2

198.60

106.00

92.60

"

5

44.20

92.60

48.40

6

5.00

2.60

2.40

"

3

3.80

4.60

0.80

"

0.60

3

0.60

0.00

5

2.80

0.80

2.00

"

6

2.00

2.00

0.00

3

3.40

3.40

0.00

"

105.80

10

97.80

8.00

"

12

0.30

0.30

0.00

2.00

9

2.00

0.00

"

14

11.70

20.90

9.20

_"_

13

17.60

12.60

5.00

9

17.00

14.20

2.80

0.60

8

0.00

0.60

"

19

4.00

3.40

0.60

"

16

2.00

2.00

0.00

"

20

2.60

2.60

0.00

25

5.10

7.50

2.40

_"_

15

0.80

0.80

0.00

" 4.20

42.80

19

38.60

118.82

25

107.80

11.02

_"_

20

7.40

7.00

0.40

25

6.80

0.80

6.00

_"_

19

21.20

20.60

0.60

"

26

20.40

20.60

0.20

"

16

3.40

4.60

1.20

"

15

57.90

71.80

13.90

22

13.30

0.00

13.30

19.40

23

17.40

2.00

"

25

30.60

2.00

28.60

_"_

26

36.60

39.40

2.80

"

87.70

28

66.50

21.20

25

1.40

0.00

1.40 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

214

(3)

(1) (2)

(4) ग्वालियर

38

भितरवा निजामपुर

स्याउ 39

40

वनहरी

पाटई 41

गाजना 42

43

दुबाहा

मडौली 44

किठौदा 45

ईटमा 46

ख्यावदा 47

48

बडी झाउ

पचांया 49

राघौरा 50

बरौआ 51

52

मोहिन्दा 1 ग्वालियर

डबरा

ररुआ

जरावनी 2

3

नुन्हारी

जतरथी 4

5

सिमिरिया

धिरौरा 6

किशौली 7

बरौआ 8

9

मसुदपुर 10

विजकपुर

सर्वा 11

करियावटी 12

13

सितलपुर

चिटौली 14

लिधौरा 15

16

लोहगढ 17

झाडौली 18

काशीपुर 19

खेडीरायमल

सैतोल 20

देवरा 21

जावल 22

मगरोरा 23

24

इटाल

चितावनी 25

26

हरीपुर 27

चांदपुर

डबरा 28

29

चैतुपाडा

(9)

(7)

(8)

(5)

(6)

3.00

4.00

30 मिल गेट 1.00

_"_ 14.30

14.70

0.40

24

35

43.00

28.40

14.60

-"-

29

1.40

2.00

0.60

_"_ 33.80

47.00

28

13.20

0.20

0.20

30

0.00

0.40

0.00

28

0.40

" 0.80

2.30

7

1.50

"

0.20

9

0.20

0.00

"

35

3.40

3.20

0.20

3.00

2

0.40

2.60

4.40

4

2.80

1.60

0.80

5

1.00

0.20

7

3.20

4.80

1.60

0.00

0.20

4

0.20

1247.80

914.58

योग .. 333.22

"

3

74.60

49.00

25.60

140.20

4

88.00

52.20

"

5

148.60

94.00

54.60

"

86.20

2

49.40

36.80

"

6

108.00

156.00

48.00

5

101.40

63.00

38.40

"

42.10

6

29.60

12.50

"

4

118.00

180.00

62.00

32.60

58.30

5

25.70

63.40

7

35.00

28.40

10.00

6

3.40

6.60

6

18.20

10.10

8.10

1

3.60

5.20

8.80

10

16.20

16.20

0.00

7.00

9

7.00

14.00

15

0.60

20.40

19.80

4

75.40

100.20

24.80

8

5.00

4.00

1.00

5

0.40

0.40

0.00

2.40

2.40

6

0.00

4

80.70

72.90

7.80

"

6

1.40

1.40

0.00

5.20

16

4.40

0.80

"

4.50

14

4.10

0.40

"

98.80

12

5.10

93.70

17

87.00

102.60

15.60

15

112.10

135.80

23.70

"

1.00

1.00

15

0.00

20.40

16

19.20

1.20 215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(3)

(4) (2)

(1)

बैलगढा ग्वालियर

डबरा

30

कर्रा

31

अरूसी 32

पिछोर

33

भरौली 34

35

बाबूपुर 36

गजापुर 37

किसनपुर 38

जनकपुर 39

धुबा

40

सरनागत

विराट

41

निभैरा

42

43

पटारीयापुरा 44

संकरपुर 45

रामपुर 46

हसनपुर 47

राजपुर

योग

करैरा

वांसगढ 1 शिवपुरी

अडर

2.

डैबरा सानी 3

4

सतारी

5

हथलई

सरेठा

6

पाली

7

छता

8

9

चक सुनारी

सड

10

जनौरी 11

लैदा

12

टोरीया कला 13

योग ..

नरवर

1 शिवपुरी

पपरेडू 2

गोकिन्दा

दौनी

3

4

कल्यानपुर

औरीना 5

देहटा

6

पनानेर 7

जरावनी 8

हथेडा 9

10

सिहोर 11

पुल्हा

वेहगंवा 12

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

16

मिल गेट

28.60

23.40

5.20

_"_

15

7.60

8.00

0.40

_"_

37.00

17

32.40

4.60

_"_

20

14.00

15.00

1.00

_"_

21

26.30

26.30

0.00

_"_

10.40

19

10.00

0.40

_"_

20

1.80

58.60

60.40

8.00

21

6.00

2.00

"

22

0.80

0.80

0.00

_"_

23

0.00

1.20

1.20

_"_

20

1.00

20.10

19.10

_"_

21

11.60

1.00

12.60

_"_

20

10.00

9.00

1.00

_ "_

6.60

19

6.60

0.00

"

22

5.30

4.50

0.80

_"_

23

17.00

20.80

3.80

"

6.70

25

5.80

0.90

"

20.60

26

16.90

3.70

1477.10

1995.20

518.10

"

16

127.59

120.39

7.20

57.20

59.40

15

2.20

8

13.60

4.80

8.80

10

25.80

29.40

3.60

9

2.80

4.80

2.00

"

10

12.80

0.00

12.80

" 30.80

34.60

8

3.80

1.00

12

5.80

6.80

"

15.80

11

15.60

0.20

"

13

12.80

12.80

0.00

12

21.20

21.40

0.20

_"_

14

1.00

60.40

61.40

"

3.20

15

1.60

1.60

403.59

371.99

31.60

"

4

30.40

12.60

17.80

5

8.40

7.00

1.40

_"_

4

31.60

38.40

6.80

"

6

4.20

1.20

3.00

3.60

7

1.60

2.00

_"_

5

13.20

19.20

6.00

5.05

15

0.40

4.65

" 4.60

4.60

0.00

16

"

17

0.40

0.40

0.00

_"_

13

0.80

0.80

0.00

"

18.00

18

15.60

2.40

"

20

27.90

27.50

0.40 216

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

(2)

(3)

(4) (1)

नरवर

धमधौली शिवपुरी

13

बामरौल 14

15

वसई

कैरुआ

16

करही

17

अडोरा

18

छितरी

19

20

दिहाला 21

मोहनगढ़

कालीपहाडी 22

23

मुडैनी

खडीचा 24

वरौआ

25

कोटीयाखेडा 26

नैनागिर 27

28

राजपुर

कारेबाह 29

30

भासडा खुर्द

भैसा

31

32

जरगांव 33

कैरुआ केम्प

रमगढा 34

बडौनी

1 दतिया

खिरिया

सिजौरा 2

3

हिडौरा

4

घुघसी

5

कुरथरा

नैकोरा

6

सैघोरा

7

8

कलोथरा

मडोर

9

रांव

10

गोंधारी

11

12

विलहारी

टंका

13

जौनहार 14

सनाई

15

छापर मडीया 16

भैरार

17

कमयरा 18

लमकना 19

20

तौर सुनारी 21

एरई

योग ..

कुल योग .. 1154.72

[भाग 1

(9) (6)

(5)

(7)

(8)

21

20.40

मिल गेट 19.00

1.40

_"_

1

18.10

2.20

15.90

"

8.60

1

8.20

0.40

_"_ 0.20

0.20

2

0.00

_"_

25

108.40

2.00

106.40

_"_ 50.20

52.40

23

2.20

21

6.60

4.60

2.00

"

17

7.60

7.60

0.00

5

16.60

13.20

3.40

_"_

26

1.40

1.40

0.00

"

0.20

18

0.20

0.00

" 0.80

0.80

0.00

22

3.00

3.00

23

0.00

24

6.60

6.60

0.00

"

25

11.00

11.00

0.00

2.60

0.20

2.80

26

_"_

8.60

0.00

27

8.60

19

55.80

1.40

54.40

26.80

9

18.00

8.80

"

10

18.80

26.00

7.20

15

2.60

0.20

2.40

_"_

17

10.20

13.20

3.00

558.65

484.05

योग ..74.60

12

मिल गेट

50.20

41.40

8.80

_"_

14

257.80

316.20

58.40

_"_

15

135.00

160.20

25.20

_"_

14

130.30

107.60

22.70

"

16

81.80

63.00

18.80

17

14.60

14.80

0.20

_"_

16

22.05

26.85

4.80

_"_

14

61.30

58.10

3.20

_"_

17

15.60

16.00

0.40

107.60

130.30

12

22.70

_"_

13

11.00

0.00

11.00

"

14

64.00

58.80

5.20

"

18

16.00

17.80

1.80

"

19

27.40

28.60

1.20

16

94.00

13.80

80.20

"

21.60

19

19.80

1.80

" 12.00

15.40

3.40

18

"

192.00

14

192.00

0.00

"

8.00

12

5.80

2.20

" 2.20

2.40

0.20

11

"

10.00

2.40

14

7.60

1452.75

1255.55

197.20

4503.27

5657.99 217

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 23 जनवरी 2015

क्र. 01 - अ-82-2014-15-प्र. क्र. 1-अ-82-14-15- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ : -

भूमि का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम का नाम

खसरा नम्बर (2) (3)

(1)

56/1/1/1 रायसेन कढैया

रायसेन

59/1/1

कढैया

रायसेन रायसेन

कढैया

रायसेन

59/3/1 रायसेन

कढैया

59/2 रायसेन

रायसेन

कढैया

59/4 रायसेन रायसेन

59/3/2 रायसेन कढैया

रायसेन

73/1 रायसेन कढैया

रायसेन

73/3

कढैया

रायसेन

रायसेन

116/3 रायसेन रायसेन कढैया

कढैया

73/4 रायसेन रायसेन

कढैया

116/4 रायसेन

रायसेन

75/1 रायसेन कढैया

रायसेन

75/2 रायसेन रायसेन कढैया

कढैया

80/2 रायसेन

रायसेन

96 रायसेन कढैया

रायसेन

कढैया

95 रायसेन रायसेन

कढैया

106 रायसेन

रायसेन

93

कढैया

रायसेन रायसेन

कढैया

105/1 रायसेन रायसेन

67

कढैया

रायसेन

रायसेन

105/2

कढैया

रायसेन रायसेन

97/2 रायसेन रायसेन कढैया

97/1/1 रायसेन कढैया

रायसेन

कढैया

104/1/1 रायसेन

रायसेन

104/2

कढैया

रायसेन रायसेन

56/2 रायसेन कढैया

रायसेन

कढैया

56/1/1/2 रायसेन रायसेन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा (हेक्टर में )

अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में )

0.402

(4) 1.555

0.405

0.042

1.619

0.198

(5) कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग, क्रमांक 2 विदिशा.

(6) दीवानगंज सिंचाई योजना की दायीं और बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

0.149

0.809

0.198

2.388

0.047

0.765

0.292

0.042

0.059

0.097

2.482

0.362

0.015

0.097

2.482

0.214

0.166

1.380

0.020

1.376

1.922

0.166

0.065

1.182

0.220

1.344

0.077

4.100

0.825

0.083

0.178

0.752

0.317

2.962

0.110

0.757

0.005

3.339

0.003

0.615

0.065

-1.700

0.238

3.237

0.063

0.405

0.127

0.809 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

218

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.243

0.119

68/2

कढैया

रायसेन

रायसेन

1.506

0.158

65/4

कढैया

रायसेन रायसेन

1.501

0.111

कढैया

65/3

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग , क्रमांक 2 विदिशा .

रायसेन रायसेन

दीवानगंज सिंचाई योजना की दायीं और बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

0.127

1.501

कढैया

रायसेन

65/2

रायसेन

0.143

1.506

65/1

कढैया

रायसेन

रायसेन

0.055

0.809

कढैया

116/1/3

रायसेन रायसेन

0.809

0.055

116/1/2

रायसेन रायसेन कढैया

1.770

0.063

कढैया

रायसेन रायसेन

2.482

0.174

116/2

रायसेन कढैया

रायसेन

0.024

2.640

रायसेन

कढैया

117/1

रायसेन

4.660

54.463

37 किता

योग ..

3.642

0.166

रायसेन

कुल्हाडिया

रायसेन

0.372

1/1

3.428

रायसेन रायसेन कुल्हाडिया

0.202

0.023

2

रायसेन रायसेन कुल्हाडिया

0.095

3

0.433

रायसेन

कुल्हाडिया

रायसेन

4.580

0.126

4/1

रायसेन

कुल्हाडिया

रायसेन

12.285

0.782

5 किता

योग ..

0.364

2.000

6/2

रायसेन

छोला

रायसेन

1.627

7/1

0.198

रायसेन छोला

रायसेन

0.293

2.372

छोला

19/1

रायसेन

रायसेन

0.293

2.371

छोला

रायसेन

19/2

रायसेन

0.118

1.234

छोला

58/1/1

रायसेन रायसेन

0.150

1.214

58/1/2

छोला

रायसेन रायसेन

1.214

0.142

58/2

रायसेन छोला

रायसेन

1.720

0.063

59/1/1

रायसेन रायसेन छोला

1.621

13.752

योग .. 8 किता

0.102

1.396

10/3

रायसेन रायसेन बरजोरपुर

0.174

1.011

18/2/2

रायसेन

बरजोरपुर

रायसेन

0.202

18/2/1/3

0.031

रायसेन

बरजोरपुर

रायसेन

0.809

18/2/3

0.134

रायसेन

बरजोरपुर

रायसेन

0.047

0.381

18/2/1/1/1

रायसेन रायसेन बरजोरपुर

0.334

0.031

72/2

रायसेनं रायसेन बरजोरपुर

0.118

18/2/1/2

0.809

रायसेन रायसेन बरजोरपुर

1.234

0.158

14/1/1/3

रायसेन रायसेन बरजोरपुर

0.478

0.134

रायसेन

बरजोरपुर

रायसेन

0.929

6.654

9 किता

योग ..

0.332

3.504

93

रायसेन

जमुनिया

रायसेन

0.126

2.590

95/1

रायसेन

जमुनिया

रायसेन

0.458

6.094

2किता

योग

8.450

93.248

61 किता

महा योग

भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर, संभाग क्रमांक 2 , विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 जनवरी 2015

क्र. 259 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

8.940

सोनवर्षा

कोटर

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 , सतना.

बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 61 - भू-अर्जन- 14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

2.710 सेमरिया

रीवा

कौड़िहाई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 , सतना ( म. प्र. )

बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

220

क्र. 263 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2) (3)

(1)

3.520

खम्हरिया

रीवा सेमरिया

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 , सतना.

बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों केअर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 265 - भू-अर्जन- 14-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

पिपराछ

5.310 सेमरिया

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना (म. प्र. )

बाणसागर परियोजना की मझगंवा शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

221

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

क्र. 267- भू-अर्जन-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने को लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

पिपरा

5.710 सेमरिया

रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 , सतना (म. प्र. )

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति संपत्तियों केअर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 269- भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने को लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण की पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुकी है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

4.251 सेमरिया

रीवा

झकौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2, सतना.

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों केअर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

222

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

क्र. 271 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

2.820 रीवा सेमरिया छिरहटा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना.

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों केअर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 273 - भू-अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

6.300

सेमरी

रीवा सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना.

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों केअर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

क्र. 275 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में की जा चुकी है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कासार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

5.880

रिमारी

सतना बिरसिंहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.

बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों केअर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 23 जनवरी 2015

क्र. 09 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुर्नवास एवं पुर्नःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) रकवा (4) 1.016 (1) रीवा नईगढ़ी

(3) तेदुआ

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) तेदुआ छिपिया नदहाकला वाया बालमुकुन्दा मार्ग निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , (भ/स ) संभाग , क्र. 1 , रीवा.

भूमि का नक्शा, ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. ( भ/स ) संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

224

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

प्र. क्र. 5 - अ- 82-2013-14. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि-अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम-दौनी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.555 हेक्टेयर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

84/1ख

84/2

0.100 0.455 योग .. 0.555

( 2 ) महोबा खजुराहो नयी बड़ी रेल लाइन ( पूरक ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 23 जनवरी 2015

प्र. क्र. SDO (k) 3 -A-82-13-14- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख ) तहसील- कुरवाई

(ग) ग्राम- कुरवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.219 हेक्टर.

कुल खसरा नं.

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) 378 379

(2) 0.070 0.149 कुल योग .. 0.219

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत बीना-कुरवाई- सिरोंज मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कुरवाई एवं जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. SDO (k) 7 - A- 82-13-14- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- कुरवाई

(ग ) ग्राम- इकौदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.418 हेक्टर.

कुल खसरा नं.

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.178

0.240

75/1 77/1

कुल योग .. 0.418 225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बी.ओ.टी . योजनान्तर्गत बीना-कुरवाई- सिरोंज मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) कुरवाई एवं जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभागं रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2015

पत्र क्र. 243 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक्ता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- गगहना-129

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 902 हेक्टेयर .

(अ) निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर )

(2)

(1)

निजी भूमि शासकीय भूमि

0.846

459

0.056

473

योग . 902

(ब ) शासकीय भूमि

निरंक

योग 902 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 245 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- कल्याणपुर मामला नं. 1

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.644 हेक्टेयर.

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर )

(2)

खसरा नं. (1)

निजी भूमि शासकीय भूमि 333

0.016

334

0.396

0.061

335

336

0.041

337

0.064

0.001

338

योग .. 0.579 (ब ) शासकीय भूमि

0.065 375

योग ..0.644 226

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 247 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- कुसहा पवाई नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.209 हेक्टर .

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं. (1)

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर ) (2) निजी भूमि शासकीय भूमि 0.003 योग .. 0.003 (ब ) शासकीय भूमि

0.072

0.115

0.019 14 2 3 3 योग .. 0.206 महायोग 0.209 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 249 - प्रका.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- लटियार कोठार -503

( घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.901 हेक्टर .

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर ) खसरा नं. (1)

(2) निजी भूमि शासकीय भूमि 246

0.013

247

0.002

323

0.120

0.088

324

0.020

325

0.007

326

328

0.014

0.067

329

330

0.010

332

0.041

0.007

333

334

0.081

0.016

341

355

0.086

356

0.063

0.011

357

358

0.109

359

0.011

0.086

371

372

0.008

373

0.001

0.064

375

0.087

383

0.015

384

0.045

385

0.106

391

0.003

395 भाग 1 ]

227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

(2)

(1)

0.059

396

397

0.051

0.006

398

401

0.062

402

0.010

403

0.016

440

0.022

445

0.023

447

0.039

448

0.045

449

0.123

450

0.009

1276

0.171

0.075

1278

1404

0.009

योग .. 1.901

( ब ) शासकीय भूमि

निरंक

महायोग 1.901 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 251 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- खाझा पवाई -114

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.063 हेक्टर .

(अ) निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं .

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर )

(2)

(1)

निजी भूमि शासकीय भूमि 747

0.119

755

0.033

756

0.100

0.005

757

774

0.085

775

0.053

0.082

776

777

0.044

783

0.107

784

0.045

790

0.010

791

0.132

792

0017

793

0.022

816

0.077

817

0.012

821

0.001

822

0.101

849

0.026

850

0.040

851

0.091

852

0.059

856

0.008

857

0.049

858

0.083

859

0.007

860

0.064

861

0.058

1043

0.236

1044

0.102

1045

0.099 228

(2) (1)

0.028 1046

0.005 1052

0.054 1326

1328

0.081

0.048 1329

0.001 1330

0.053 1331

0.124 1332

0.009 1333

0.006 1415

0.073 1416

0.088 1420

0.027 1424

0.011 1425

0.054 1426

0.081 1428

0.019 1429

0.022 1430

0.024 1461

0.044 1463

0.034 1464

0.095 1465

0.003 1480

0.209 1841

0.149 1490

0.056 1505

0.108 1508

0.054 1509

0.054 1539

0.053 1540

0.047 1541

0.079 1543

0.078 1545

0.029 1564

0.037 1566

0.022 1575

0.087 1576

0.011 1577

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

(2)

(1)

1578

0.101

1612

0.062

1614

0.115

1637

0.032

0.016

1638

0.066

1639

0.185

1640

1642

0.024

0.052

1644

1647

0.091

0.046

1648

4.814

योग

(ब ) शासकीय भूमि

0.221 1053

0.011 1314

0.011 1482

0.006 1651

0.249

योग

महायोग 5.063 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 253 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-जवा 229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- खम्हरिया पवाई -111

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.835 हेक्टर.

(अ) निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर ) (2)

(1)

निजी भूमि शासकीय भूमि 11

0.191

0.058

21

0.002

22

23

0.094

24

0.015

25

0.024

0.001

66

0.094

67

77

0.114

78

0.076

79

0.096

80

0.014

81

0.001

95

0.077

97

0.041

98

0.119

0.056

112

113

0.095

0.093

114

117

0.034

0.182

122

123

0.059

145

0.015

146

0.203

147

0.049

0.001

270/112

योग 1.804

(ब ) शासकीय भूमि

148

0.031 योग 0.031 महायोग 1.835 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 255 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- उपरवार कोठार-37

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.671 हेक्टर .

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर) खसरा नं. (1)

(2)

निजी भूमि शासकीय भूमि

0.004

21

23

0.102

0.004

25

26

0.119

27

0.090

30

0.010

31

0.118

0.210

153

0.182

156

157

0.176

0.150

171

177

0.095

0.063

178

179

0.073

180

0.119

0.095

181

182

0.119

197

0.003

204

0.200

205

0.193

206

0.016

0.094

211

212

0.101

260

0.132

261

0.153

264

0.281

270

0.069 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

230

(2)

(1)

271

0.028

0.002

272

0.001

290

0.347

292

0.175

293

3.524

योग

(ब ) शासकीय भूमि

0.013 267

0.134 288

योग .. 0.147

महायोग 3.671 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 257 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- बरहुआ उर्फ सींगोटोला-384

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.579 हेक्टर.

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर )

(2)

(1)

शासकीय भूमि

निजी भूमि

295

0.092

0.101

296

0.015

299

0.028

302

(2)

(1)

303

0.062

0.056

309

310

0.022

312

0.039

319

0.110

321

0.138

0.059

328

0.018

351

352

0.014

0.001

354

0.115

355

0.057

356

357

0.055

358

0.033

0.045

359

362

0.001

379

0058

0.084

380

0.040

405

406

0.050

0.046

413

0.045

414

0.011

418

419

0.061

0.058

420

421

0.042

योग 1.556

( ब ) शासकीय भूमि

0.012 320

7

0.011 353

योग 0.023

महायोग 1.579 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

231

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2015

क्र. 789-2781 -अका-विपप्र-2014.- राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2014 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया - तृतीय ( राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम नाम अधिकारी

क्रमांक

(3) (1)

(2)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर 1 श्री सोमेश मिश्र

सहायक कलेक्टर 2 सुश्री रजनी सिंह

सहायक कलेक्टर 3 श्री संदीप जी. आर.

सहायक कलेक्टर 4 श्री फ्रैंक नोबल ए.

सहायक कलेक्टर 5 श्री ऋषि गर्ग

सहायक कलेक्टर 6 श्री प्रियंक मिश्रा

सहायक कलेक्टर 7 श्री अनूप कुमार सिंह

सहायक कलेक्टर 8 श्री हर्ष दीक्षित

सहायक कलेक्टर 9 श्री मयंक अग्रवाल

सहायक कलेक्टर 10 श्री अमनवीर सिंह बैंस

सहायक कलेक्टर 11 श्री एस. कृष्ण चैतन्य

सहायक कलेक्टर 12 श्री सतीश कुमार एस.

डिप्टी कलेक्टर 13 कु. स्वाति जैन

नायब तहसीलदार 14 श्री भविष्य भास्कर

जबलपुर संभाग

नायब तहसीलदार 15 कु. अभिनंदना शर्मा

राजस्व निरीक्षक 16 श्री गणेश प्रसाद बर्मन

राजस्व निरीक्षक 17 श्री रवि शंकर मिश्रा

ग्वालियर संभाग

18 श्री राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय तहसीलदार

नायब तहसीलदार 19 डॉ. महेश सिंह कुशवाह

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर 1 कु. सोनिया मीना

डिप्टी कलेक्टर 2 कु. गरिमा रावत

राजस्व निरीक्षक 3 श्री आलोक भद्र

4 श्री कृष्णपाल सिंह बडकरे राजस्व निरीक्षक

(3) (2)

(1)

राजस्व निरीक्षक 5 श्री दिनेश कुमार साहू

सागर संभाग

नायब तहसीलदार 6 श्री दीपक कुमार तिवारी

नायब तहसीलदार 7 श्री संजय कुमार गर्ग

नायब तहसीलदार 8 श्री सच्चिता नन्द त्रिपाठी

नायब तहसीलदार 9 श्री मोहित कुमार जैन

राजस्व निरीक्षक 10 श्री देवेन्द्र कुमार पटैरिया

पटवारी

11 श्रीमती आरती राणा

उज्जैन संभाग

नायब तहसीलदार 12 श्री शम्भूसिंह सिसोदिया

राजस्व निरीक्षक 13 श्री सुनील अग्रवाल

इंदौर संभाग

तहसीलदार 14 श्री गोपाल सिंह वर्मा

नायब तहसीलदार 15 श्री यशपाल मुजाल्दा

नायब तहसीलदार 16 श्री अनिल मंडराह

नायब तहसीलदार 17 श्री चन्द्र कुवंर सिंह

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 18 श्री सनत कुमार सिंह

जबलपुर संभाग

नायब तहसीलदार 19 श्री नीरज तखरया

राजस्व निरीक्षक 20 श्री रामप्रकाश वरकड़े

राजस्व निरीक्षक 21 श्री ओमकार प्रसाद बनवासी

राजस्व निरीक्षक 22 श्री गुरूदास प्रसाद मेहरा

राजस्व निरीक्षक 23 श्री कुंवरलाल राउत

राजस्व निरीक्षक 24 श्री सीपतसिंह मर्सकोले

राजस्व निरीक्षक 25 श्री दुलारे लाल परते

राजस्व निरीक्षक 26 श्री प्रसन्न कुमार वर्मा

ग्वालियर संभाग

नायब तहसीलदार 27 कु. ज्योति राजपूत

राजस्व निरीक्षक 28 श्री सुधर सिंह प्रजापति

नायब तहसीलदार 29 डॉ. मधुलिका सिंह तोमर

राजस्व निरीक्षक 30 श्रीमती शबाना कुरैशी

होशंगाबाद संभाग

नायब तहसीलदार 31 कु. अंकिता बाजपेयी

नायब तहसीलदार 32 श्री नितिन कुमार टाले

पटवारी

33 श्री रामभरोस सरयाम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

232

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासन अकादमी

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित विभागीय परीक्षा का सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. 569-8186- अका.- 2014- विपप्र. प्रदेश के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, जो दिनांक 12-19 जनवरी , 2015 के मध्य संचालित की जानी थी, को पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकायों के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, अब उक्त विभागीय परीक्षाएं, दिनांक 16 मार्च 2015 से 23 मार्च 2015 के मध्य आयुक्त, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:-

समय (3)

प्रश्न-पत्र का विषय

(2)

स. क्र. (1)

16 मार्च, 2015

1

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- प्रथम दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

2

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम एवं नियमों की ( पुस्तकों सहित ).

3

प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

4

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ) .

5

प्रात: 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- पहला सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .

59 प्रश्नपत्र - विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

6

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र दूसरा दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना ) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

7.

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- दूसरा सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

8

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

60 प्रश्नपत्र- भू- योजन तथा विद्युत् सुरक्षा - ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक.

233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

17 मार्च , 2015

9

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये .

10

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- पहला प्रशासनिक राजस्व , विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू- अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . भाग- बी

11

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये- भाग-सी.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

12 प्रश्नपत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

13 प्रश्नपत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

14 प्रश्नपत्र प्रथम लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.

61 प्रश्नपत्र--विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

15 प्रश्नपत्र- दूसरा प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

16

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र-प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों , राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

17

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- तीसरा बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

18

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

19 प्रश्नपत्र द्वितीय - लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रश्नपत्र -लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .

62

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

18 मार्च, 2015

20 .

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र तीसरा - प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

[ भाग 1 234

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

(2)

(3) (1)

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

21 प्रश्नपत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

22 प्रथम- वन विधि (बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये .

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

23 प्रश्नपत्र पहला - प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये. प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

24 प्रश्नपत्र " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

63 प्रश्नपत्र- स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

25 प्रश्नपत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

26 प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

27 प्रश्नपत्र- " पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) .

28 प्रश्नपत्र दूसरा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

29 प्रश्नपत्र तीसरा- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

30

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

31

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के) भाग -1 , लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

32

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

64

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र - विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र इंसूलेशन को ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

235

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

19 मार्च, 2015

33

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

34

प्रात: 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

35

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

36 प्रश्नपत्र " न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये . ( बिना पुस्तकों के ) .

37 प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

38

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र -लेखा ( पुस्तकों सहित ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.

39 प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तकः 40 प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

41 प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

66 प्रश्नपत्र- प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

42

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र द्वितीय - लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप जिलाध्यक्षों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

43

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

44

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र द्वितीय - लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

67

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 फरवरी 2015

[ भाग 1 236

(3)

(2)

(1)

20 मार्च , 2015

प्रातः 10.00 से दोपहर 11.00 बजे तक.

45 प्रश्नपत्र-लेखा भाग-1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

46

प्रातः 10.00 से दोपहर 11.00 बजे तक.

47

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

48 प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

49. प्रश्नपत्र द्वितीय- मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .

50 प्रश्नपत्र द्वितीय - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वनक्षेत्रपालों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

65

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया- जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 से दोपहर 01.00 बजे तक.

68 प्रश्नपत्र तृतीय - महिला एवं बाल कल्याण- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

51

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र-लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा , पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

52 प्रश्नपत्र- लेखा प्रथम भाग -2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

53

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्नपत्र- सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) .

54 प्रश्न- पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये. दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

55

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

56

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्न-पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .

237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 फरवरी 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

57 प्रश्न - पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

69 प्रश्न- पत्र चतुर्थ-पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास ( पुस्तकों सहित ) विभाग के अधिकारियों के लिये.

23 मार्च , 2015

प्रातः 10.00 से दोपहर 58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

12.00 बजे तक.

नोट:-

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है . ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण- पत्रों को आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी , म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण - पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15 फरवरी 2015 तक भेजेंगे .

4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . यह प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रमाण - पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है. एस.सी. /एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाय .

सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-02-06.06.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-02-06.06.Ordinary.