मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 10 ]
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 6 मार्च 2015- फाल्गुन 15, शक 1936
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2015
क्र . ई - 1-52-2015-5- एक. राज्य शासन , एतद्वारा, श्री उमाकान्त उमराव , भाप्रसे . ( 1996 ) , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी घोषित करता है .
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2015
क्र. ई- 5-924- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस, अनुविभागीय अधिकारी , सिरोंज, जिला विदिशा को दिनांक 22 अप्रैल से 2 मई 2015 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 4 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
379
(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2015
क्र. ई - 1-208-2014-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 13017/02/2013 - AIS- I, दिनांक 16 जनवरी 2015 द्वारा श्री आशीष भार्गव, भा.प्र.से. ( 2012 ) , की सेवाएं मणिपुर - त्रिपुरा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर , जिला मण्डला पदस्थ किया जाता है .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
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भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2015
क्र. ई- 5-353 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री स्वदीप सिंह , आयएएस. , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल , ग्वालियर को दिनांक 25 फरवरी से 5 मार्च 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-684- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 23 फरवरी से 5 मार्च 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 फरवरी 2015 तथा दिनांक 6 मार्च 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री एम. मोहन राव , प्रमुख सचिव , सामाजिक न्याय विभाग , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा विकअ- सह- आयुक्त सामाजिक न्याय एवं विकअ-सह- संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक खेल एवं युवक कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अमित राठौर द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. मोहन राव, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2015
क्र. ई- 5-891 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री भास्कर लक्षकार, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दतिया को दिनांक 2 से 13 मार्च 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री भास्कर लक्षकार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री भास्कर लक्षकार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भास्कर लक्षकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 2015
क्र. ई - 5-916 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती रूचिका चौहान, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सौंसर जिला छिन्दवाड़ा को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जनवरी 2015 द्वारा दिनांक 10 जनवरी से 25 फरवरी 2015 तक सैंतालीस दिन का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया गया था. में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 10 से 27 जनवरी 2015 तक अठारह दिन का चाईल्ड केयर लीव कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
2. शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जनवरी 2015 अनुसार यथावत्.
क्र. ई- 5-483 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 द्वारा 29 जनवरी 2015 से दिनांक 13 फरवरी 2015 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 2 से 13 फरवरी 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.
2. समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2015
क्र. ई- 5-481- आयएएस- लीव - 5- एक. श्री इकबाल सिंह बैंस , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव , विमानन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जनवरी 2015 द्वारा दिनांक 5 से 9 फरवरी 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2015
क्र. एफ -1 ( ए) 120-93- ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 दिसम्बर 2014 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश में वृद्धि करते हुए श्री के. बाबूराव , भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक , मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 4 से 9 जनवरी 2015 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 10 एवं 11 जनवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
2. समसंख्यक आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
क्र. एफ -1 ( ए) 169-89- ब-2- दो.- ( 1 ) श्री एस. एल . थाउसेन, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( अजाक ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 मार्च से 10 अप्रैल 2015 तक छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल 2015 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री एस . एल . थाउसेन , भापुसे. , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( महिला अपराध ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (अजाक) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. थाउसेन , भापुसे. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ -1 ( ए) 77-2003- ब- 2-दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जनवरी 2015 द्वारा डॉ. आशा माथुर, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रबंध ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2015 तक सात दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार " गोवा " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति एवं दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की अनुमति प्रदान की गई थी जिसे निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2015
क्र. एफ- 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा नीलम पार्क एवं यादगार- ए- शाहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 18 फरवरी 2015 से 27 मार्च 2015 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.
संस्कृति विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2015
क्र. एफ- 01-25-2013- तीस- सं . राज्य शासन , एतद्द्वारा संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय , भोपाल के अन्तर्गत कार्यरत/पदस्थ श्री डी. के. माथुर, पुरातत्वीय अधिकारी को उप संचालक, उत्खनन के पद पर वेतनमान रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड पे पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नति कर पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय , भोपाल में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदोन्नति के संबंध में शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण नीति का एवं रोस्टर का पालन किया गया है.
पदोन्नत अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर सक्षम अधिकारी को वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
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नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2015
क्र. एफ- 3-95-2014- बत्तीस. राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 ( 1 ) के अन्तर्गत कैमोर - विजयराघवगढ़ निवेश क्षेत्र का गठन करती है. जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई हैं:-
अनुसूची कैमोर -विजयराघवगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं उत्तर में- ग्राम बडारी , ग्राम बम्हनगवा, कैमोर नगर परिषद् की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में- ग्राम बडारी , ग्राम झिरिया की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में- ग्राम मझगवां, ग्राम रमना एवं ग्राम बंजारी की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में- ग्राम हिनोता, ग्राम देवमझगवां, ग्राम धनेरा खुर्द, ग्राम सलैया कोहारी एवं विजयराघवगढ़ नगर परिषद् की पूर्वी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015
सूचना
क्र. एफ- 3-33-2014- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा मैहर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-
1. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा, म.प्र .
2. कलेक्टर, जिला सतना, म.प्र.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद्, महैर, म.प्र.
4. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , सतना, म.प्र .
( 2 ) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015
क्र. एफ - 3-33-2014- बत्तीस . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-33-2014- बत्तीस, दिनांक 26 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. के. मुदगल, अवर सचिव.
Bhopal , the 26th February 2015
NOTICE
No. F -3-33-2014 - XXXII .-Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Maiher , 2031 ( Planning Area ) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
1. Commissioner, Rewa Division , Rewa , M.P. 2. Collector, District Satna , M.P.
3. Chief, Municipal Officer, Municipal Council Maiher , M.P.
4. Dy . Director, Town & Country Planning Distt . Office Satna , M.P.
(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19 ( 5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
VARSHA NAOLEKAR , Dy. Secy.
383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2015
फा. क्र. 17 (ई ) 83 / 03- इक्कीस - ब ( एक ) -318-015 .-विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा . क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 91 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4)
(2)
(3)
(1)
"91.
शहडोल
सिविल जिला शहडोल के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 92 में दिये गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) . ".
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शहडोल.
टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .
F. No. 17 (E ) 83-03 - ΧΧΙ . - Β- ( 1 ) 318-015-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F.No. 17 (E ) 83-03- XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 dated 24th September 2010 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial number 91 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (4)
Name of Special
Court
(3)
(1)
Name of the Civil District (2)
"91 .
Shahdol
All Electricity area of Civil District Shahdol ( excluding the jurisdiction of Special Court given at serial number 92 ) . " .
Special Judge , Schedaled Castes/ Schedaled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act , Shahdol .
Note . The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted Court according to their territorial jurisdiction .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
384
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015
क्र. एफ- 3-59-2013- बत्तीस . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-59-2013 - बत्तीस , दिनांक 24 मई 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित ओरछा विकास योजना 2011 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-
अनुसूची
खसरा क्र.
क्रमांक ग्राम
(3)
क्षेत्रफल हेक्टेयर में (4) (2)
(1)
4.319 1
27/1 अ/2,
ग्राम बबेडी जंगल
27/13/3 , 2/3/1 , 2/3/2 ,
योग . Π .. 4.319 1 .
उपांतरण पश्चात् विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग उपांतरित भू- उपयोग
(6)
(5)
औद्योगिक
सार्वजनिक एवं
अर्ध-सार्वजनिक ( स्वास्थ्य) .
यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रु. 1,06,89,525/- ( रुपये एक करोड़ छः लाख उननब्बे हजार पांच सौ पच्चीस रुपये मात्र ) दिनांक 12 जनवरी 2015 को जिला कोषालय टीकमगढ़ के चालन क्रमांक 28 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है .
2. राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के विकास के लिए वर्तमान मार्ग के मध्य से 80 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित रहेगा.
3. मार्ग के दूसरी ओर स्थित औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों से संभावित ध्वनि तथा वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए अस्पताल का ध्यान में रखते हुए अस्पताल का निर्माण किया जाए.
4. उपरोक्त उपांतरण ओरछा विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
धार, दिनांक 7 फरवरी 2015
क्र. 150- भू- अभि. रा.नि.का- 2015.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ 1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ 2 में दर्शित नाम से तहसील बदनावर, जिला धार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ग्राम का नाम (2)
प.ह.नं. (3)
क्षेत्रफल ( हेक्टर ) (4) अ.क्र. (1)
500.331 रेशमगारा
49
1 2
राजस्व ग्राम का नाम पटवारी हल्का नम्बर
प.ह.नं. (2)
ग्राम का नाम (1)
क्षेत्रफल ( हेक्टर ) (3)
49 49
रेशमगारा गोरधनपुरा
288.936 211.395 योग . 500.331 385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
(3)
(4) (1)
(2)
50
891.002 3
नागझीरी
4
1178.745 5
52
शेरगढ़
6
2046.223 कडोदकला
61
7
8
1039.848
54
चिराखान
9
10
2
2435.072 11
बोरदी
12
(3)
(2)
(1)
50
586.363 नागझीरी
304.639
50
नेवरीपाड़ा
891.002
योग .
981.353
52
शेरगढ़
197.392
52
माधवगढ़
योग 1178.745
1532.063-
61
कडोदकला
514.160
61
साहब नगर
योग 2046.223
54
841.184 चिराखान
54
198.664 मानपुरा
योग 1039.848
2
969.548 बोरदी
1465.524
2
हांडिया कुडिया
योग 2435.072 क्र. 152 - भू- अभि. रा.नि.का- 2015.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ 1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ 2 में दर्शित नाम से तहसील सरदारपुर, जिला धार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ग्राम का नाम प.ह.नं.
क्षेत्रफल ( हेक्टर ) (4) (2)
(3)
अ.क्र. (1)
1072.775
28
1
महापुरा
2
53
5744.159 रिंगनोद
3 4 5
46
3491.122 6
गुमानपुरा
7
1157.885
92
चालनी
8 9
राजस्व ग्राम का नाम पटवारी हल्का नम्बर
प.ह.नं.
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल ( हेक्टर )
(3)
(2)
(1)
434.955
28
महापुरा
637.820
28
पानपुरा
योग . 1072.775
3211.708
53
रिंगनोद
882.187
53
रतनपुरा
1650.264 उन्डेड
53
योग 5744.159
3065.065
46
गुमानपुरा
46
426.057 ढाकनवारी
योग 3491.122
92
894.26 चालनी
263.625
92
सुनेड़ी
योग 1157.885 386
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
(4)
(3)
(2)
(1)
1718.231
96
10
सुलतानपुर
11
717.498 हनुमंतया पदमपुरा 65
12 13
72
1917.076 लेडगाव
14 15
23
3350.596 16
जोलाना
17
18
1595.592
24
19
देदला
20
21
747.845
7
रूणी
22 23
1585.496 सलवा
11
24 25
17
2199.486 बरमण्डल
26 27
12
3034.220 लाबरिया
28 29
21
1468.791 30
बोडिया
31
(3) (1)
(2)
1113.359
96
सुलतानपुर
96
604.872 सेमलीपुरा
योग 1718.231
65
376.792
340.706 हनुमंत्या पदमपुरा हनुमंत्या मोगजीपाड़ा 65
717.498
योग ..
1236.999 लेडगांव
72
72
680.077 दोलतपुरा
योग .. 1917.076
1423.011 जोलना
23
23
845.743 रघुनाथपुरा
23
1081.842 नाहरपुरा
योग 3350.596
717.139
24
देदला
24
509.935 फुलकीपाड़ा
24
368.518 कुलड़ीपाड़ा
योग 1595.592
438.884
7
रूणी
308.961
7
बीड़पाड़ा
747.845
योग ..
1046.346
11
सलवा
11
539.15 खाखरिया घाट
योग 1585.496
1831.525
17
बरमण्डल
367.961
17
नाहरखोदरा
योग .. 2199.486
2683.972
12
लाबरिया
350.248
12
बोरदी कला
योग 3034.220
1057.363
21
बोड़िया
411.428
21
मसारपाड़ा
योग 1468.791 387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
क्र. 154- भू- अभि- रा.नि.का- 2015.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ 1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ 2 में दर्शित नाम से तहसील डही, जिला धार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है: -
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल
प.ह.नं.
क्षेत्रफल ( हेक्टर ) ग्राम का नाम
अ.क्र.
(2)
(4)
(3)
(1)
43
3343.278 धरमराय
1
2
राजस्व ग्राम का नाम पटवारी हल्का नम्बर ग्राम का नाम
क्षेत्रफल ( हेक्टर )
प.ह.नं.
(2)
(3) (1)
1309.807
51
धरमराय
2033.471
51
धरमराय कुओं
योग 3343.278 क्र. 157- भू- अभि- रा.नि.का- 2015.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ 1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ 2 में दर्शित नाम से तहसील धरमपुरी , जिला धार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है: -
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्र
प.ह.नं.
क्षेत्रफल ( हेक्टर ) ग्राम का नाम
(3)
(4) (2)
अ.क्र. (1)
655.049
22
बलवारी
1
2
678.415
28
3
मेहगांव
4
23
578.158 5
डहीवर
6
358.291
16
7
ढापला
8
5
957.379 उमरिया
9 10
688.663
14
11
सिरसोदिया
12
राजस्व ग्राम का नाम पटवारी हल्का नम्बर
क्षेत्रफल ( हेक्टर ) ग्राम का नाम (1)
(3)
प.ह.नं. (2)
22
435.879 बलवारी
22
219.170 खोखरिया
योग . 655.049
402.521 मेहगांव
28 28
275.894 बैंकपुरा
योग .. 678.415
23
331.389 डहीवर
246.769
23
मांगबयड़ा
578.158
योग
16
181.313 ढापला
176.978
16
बंजारापुरा
358.291
योग
665.201
5
उमरिया
5
292.178 निरगुड़ियापुरा
योग .. 957.379
412.013 सिरसोदिया
276.650
14 14
लालबाग
योग .. 688.663 388
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
(4) (2)
(3)
(1)
13
3
1568.764 तारापुर
14
15
16
6
1226.891 बगवान्या
17
18
(3) (1)
(2)
3
858.188 तारापुर
276.136
3
गवल्यावाड़ी
3
434.440 काली किराय
योग .. 1568.764
6
776.025 बगवान्या
6
239.956 बंजारीपुरा
6
210.910 गाड़ियादगड़
योग . 1226.891 क्र. 159 - भू- अभि. रा.नि.का- 2015.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ 1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ 2 में दर्शित नाम से तहसील कुक्षी, जिला धार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ग्राम का नाम प.ह.नं.
अ.क्र.
क्षेत्रफल ( हेक्टर ) (2)
(3)
(4) (1)
1332.435
107
भवरिया
1
2
706.426
98
3
सुलगांव
4
1055.280
89
लोणी
5
6
987.400 आली
79
7
8
1909.904 कापसी
77
9
10
राजस्व ग्राम का नाम पटवारी हल्का नम्बर ग्राम का नाम
प.ह.नं.
क्षेत्रफल ( हेक्टर )
(3)
(2)
(1)
107
936.890 भवरिया
395.545
107
हेलादड़
योग .. 1332.435
376.399
98
सुलगांव
98
330.027 जय नगर
योग .. 706.426
819.574
89
लोणी
235.706
89
चोर बावड़ी
योग 1055.280
79
638.213 आली
349.187
79
सुस्तीपुरा
योग .. 987.400
77
979.919 कापसी
77
929.985 चिलवा
योग .. 1909.904 389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
क्र. 161 - भू- अभि. रा.नि.का- 2015.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील मनावर, जिला धार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम पटवारी हल्का नम्बर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल
ग्राम का नाम
अ.क्र.
ग्राम का नाम प.ह.नं.
प.ह.नं. (2)
क्षेत्रफल ( हेक्टर ) (3) (3)
क्षेत्रफल ( हेक्टर ) (4)
(1)
(2)
(1)
7
574.286
850.141
7
खण्डलाई
खण्डलाई
1
7
275.855 2
रावतपुरा
योग . 850.141
95
520.441
735.568
3
कालीबावड़ी 95
कालीबावड़ी
215.127
95
जामनझीरी
4
735.568
योग .
14
810.295
1087.468
14
5
लुन्हेरा
लुन्हेरा
277.173
14
6
जुलवानिया
योग . 1087.468
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 13 फरवरी 2015
क्र. 360.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील लटेरी , जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
स्तम्भ ( 1 ) भू-भाग का विवरण
स्तम्भ ( 2 ) राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
हल्का नं.
राजस्व ग्राम का नाम पटवारी हल्का नम्बर
क्र.
पृथक्किया गया क्षेत्रफल
मूल ग्राम का नाम
(2) (3)
(4)
(1)
(2)
(1)
10 10
115.537
1
कुंडलपुर
अहमदपुर ( मोतीपुर )
25 25
181.977
2 ईसरवास
कल्याणपुर
42
भीला
42
3 मुरारिया
42
402.658 285.037
आलमपुर
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
390
राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2015
क्र. एफ 1-3-2014- सात-शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , नवीन तहसील सांईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने कालम ( 1 ) में दर्शायी प्रस्तावित तहसील, जिसका प्रस्तावित मुख्यालय कॉलम ( 2 ) में दर्शाया गया है, को कॉलम ( 3 ) में दर्शायी गई वर्तमान तहसील के कॉलम ( 4 ) में दर्शाये गये परिवर्तन के प्रकार अनुसार उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कालम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
2. मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची परिवर्तन का स्वरूप
सीमाएं क्र.
मुख्यालय
प्रस्तावित तहसील
(6) वर्तमान तहसील (4)
(5)
(3)
(1) (2)
सांईखेड़ा सांईखेड़ा गाडरवारा
पूर्व में - तहसील गाडरवारा पश्चिम में - तहसील वनखेड़ी, जिला होशंगाबाद उत्तर में- नर्मदा नदी, जिला रायसेन
दक्षिण में- तहसील गाडरवारा एवं तहसील वनखेड़ी.
1 वर्तमान तहसील गाडरवारा के राजस्व निरीक्षक वृत्त सांईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 19 , राजस्व निरीक्षक वृत्त देवरी के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 38 एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त गाडरवारा के पटवारी हल्का क्रमांक 96 , 97, 101 तथा 103 से 114 तक कुल 53 पटवारी हल्के जिनमें 89 ग्राम हैं, अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील सांईखेड़ा में शामिल होंगे . जिसका मुख्यालय सांईखेड़ा होगा.
शेष गाडरवारा गाडरवारा गाडरवारा
पूर्व में - तहसील करेली पश्चिम में - प्रस्तावित तहसील सांईखेड़ा उत्तर में- तहसील तेंदूखेड़ा दक्षिण में - जिला छिन्दवाड़ा.
2 वर्तमान तहसील गाडरवारा के राजस्व निरीक्षक वृत्त सांईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 19 , राजस्व निरीक्षक वृत्त देवरी के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 38 एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त गाडरवारा के पटवारी हल्का क्रमांक 96, 97 , 101 तथा 103 से 114 तक कुल 53 पटवारी हल्के जिनमें 89 ग्राम हैं, अपवर्जित होकर शेष 121 पटवारी हल्के रहेंगे जिनमें 260 राजस्व ग्राम तथा 7 वनग्राम शेष रहेंगे.
3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.
391
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 3 मार्च 2015
क्रमांक भू-अर्जन- 2015.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाना ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 81 के अन्तर्गत सिंहस्थ मेला 2016 के लिये दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2016 तक अस्थाई रूप से अधिग्रहण की कार्यवाही की जाकर भूमि का कब्जा दिनांक 1 अप्रैल , 2015 को लिया जावेगा.
अनुसूची
भूमि का विवरण:-
सार्वजनिक प्रयोजन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में
का वर्णन (6)
(4)
(5)
(2)
(1)
(3)
978.816
कस्बा उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन
भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन/घट्टिया
सिंहस्थ-2016 मेला क्षेत्र ( पड़ाव ) के लिए जनहित में अस्थाई अधिग्रहण-अवधि 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2016 तक.
गोनसा
152.990
उज्जैन
घट्टिया
253.820
मोहनपुरा
18.326
कोलुखेड़ी
109.879
भेदेड़मेयचक
39.099
भेरूगढ़
91.294
मोजमखेड़ी
174.992
खिलचीपुर
21.623
चकभितरी
268.322
भीतरी
कमेड
152.198
140.862
कस्बा उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन
भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन/घट्टिया
सिंहस्थ-2016 सैटेलाइट टाऊन के लिये जनहित में अस्थाई अधिग्रहण-अवधि 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2016 तक.
17.823
लालपुर
पंवासा
13.751
24.811
शंकरपुर
सोडंग
26.180
उज्जैन
घट्टिया
6.910
जोगीखेड़ी
27.790
कमेड़
31.009
सुरासा
2550.495
कुल रकबा
टीप. - सिंहस्थ मेला पढ़ाव क्षेत्र एवं सैटेलाइट टाऊन क्षेत्र की सर्वे नम्बरवार की जानकारी तहसील कार्यालय उज्जैन व घट्टिया में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.
कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर.
392
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 16 फरवरी 2014
क्र. 1683 -जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
जिला- सिवनी
(क)
तहसील- बरघाट
(ख )
ग्राम-निवारी, प.ह.नं. 21/65,
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-3.580 हे .
(घ)
अर्जित प्राप्त किये जाने वाले भू- खण्ड रकबा
खसरा क्रमांक
में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ ( हे. में. )
एवं अन्य
अशासकीय
(3)
(1) (2)
3.350
110 15 आम, 6 जामुन, 9 महुआ, 35 सागौन, 9 बीजा, 11 शीसम, 11 नीम , 80 कसइ, 6 आंजन, 24 सीवन , 133 पलास , 1 पवइ, 19 बांस , 2 बबूल, 3 सेमर, 43 लेडिया, 10 हर्रा, 2 चार, 2 पीपल, 7 मूढर, 4 पाढर, 2 बहेडा, 27 बेर. 74/3
0.130 4 बबूल , 3 पलास , 1 बेर 0.100
77/2
2 पलास, 1 बबूल
सकल योग. 3.580
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 1684 - जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 केअन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- बरघाट
(ग ) ग्राम-साल्हेकला, प.ह.नं. 21/65 ,
लगभग क्षेत्रफल-1.750 हे.
(घ)
खसरा अर्जित प्राप्त किये जाने वाले भू- खण्ड क्रमांक रकबा में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ ( हे. में )
एवं अन्य
अशासकीय
(3)
(2)
(1)
736
1.050 1कुंआ, 1 ,मकान , 41 पलास, 4 महुआ, 1 बांस 2 लेडिया, 19 सीताफल , 1 बेर .
734/4
0.340 6 पलास, 2 बबूल , 2 लेडिया 0.150
689/2
13 पलास , 3 आंजन, 4 लेडिया, 3 बबूल , 2 बेर.
0.090
677/16
4 पलास, 1 आंजन , 2 बबूल 682/9
0.030 2 पलास, 1 आंजन , 1 बबूल , 1 बेर 0.060
682/10
1 बेर, 3 बबूल, 4 पलास , 1 लेडिया 0.03
685/6
2 बबूल, 1 पलास, 1 लेडिया सकल योग. 1.750
(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला शिवपुरी
शिवपुरी , दिनांक 19 फरवरी 2015
क्र. मण्डी- उपनिर्वा. अधि. 2014-15-195.- जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित अध्यक्ष पद के लिए एवं स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित उपाध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं. अतः मैं, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 ( 9 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मण्डी समिति का निर्वाचन ) नियम, 1997 के नियम 84( 20 ) के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूं: -
क्रमांक
सम्मिलन का दिनांक कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम
(2)
(3) (1)
243-बैराड
6-1-2015 1
अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता
(4)
उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता (5) श्री लाखन ग्राम डाबरपुरा , पोस्ट ककरौआ तहसील बैराड, जिला शिवपुरी
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) .
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 25 फरवरी 2015
क्र. 1 - मण्डी निर्वा. - 2015.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति धामनौद जिला धार के वार्ड क्रमांक 51/06 बिखरौन ( अ.ज.जा. महिला ) के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
क्रमांक
पद जिसके लिए
निर्वाचित हुए
(3)
(1)
निर्वाचित सदस्य का नाम (2)
1
गीताबाई पिता रणछौड़
पता (4)
कृषक सदस्य
ग्राम लौहारी , पोस्ट सेमल्दा, तहसील धरमपुरी , जिला धार.
क्र. ३ - मण्डी निर्वा .-2015.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति बदनावर जिला धार के वार्ड क्रमांक 52/10 मुरड़का ( अ.जा. मुक्त ) के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
क्रमांक
निर्वाचित सदस्य का नाम (2)
पद जिसके लिए
निर्वाचित हुए
(3)
(1)
1
इन्दरसिंह पिता कनीराम
पता (4)
कृषक सदस्य
ग्राम नागौरा , तहसील बदनावर जिला धार.
जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन) .
394
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं
विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2015
फा. क्र. 43 - वि.निर्वा.-2014-4.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82/MP - LA (43/2014 ) 2015 , Dated 4th February 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित कीजाती है .
रूही खान , उपसचिव.
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली , दिनांक 2 फरवरी, 2015-13 माघ, 1936 ( शक )
अधिसूचना
सं. 82 - म.प्र.- वि.स.-(43-2009) -2014 .-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के निर्वाचन याचिका संख्या 43/2009 ( राजकुमार पटेल बनाम सुषमा स्वराज ) जो कि श्री राजकुमार पटेल ने श्रीमती सुषमा स्वराज के मध्यप्रदेश के 18 - विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु अप्रैल, 2009 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की थी, में दिनांक 3 जुलाई 2014 को दिये गये अधिनिर्णय/ आदेश को प्रकाशित करता है .
आदेश से हस्ता./- (नरेन्द्र ना. बुटोलिया ) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan Ashoka Road , New Delhi- 110001 New Delhi , Dated 2nd February , 2015-13 Magha , 1936 ( SAKA)
NOTIFICATION
No. 82 - MP- HP-(43-2009) -2014.-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the Judgment/ order of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , dated 3rd July 2014 in Election Petition No. 43 of 2009 ( Rajkumar Patel Vs. Smt . Sushma Swaraj ) filed by Shri Rajkumar Patel challenging the Election of Smt . Sushma Swaraj from 18 -Vidisha Parliamentary Constituency, held in April , 2009 IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 43/2009
Petitioner
Rajkumar Patel , S/ o Shri Lal Singh Patel , Aged about 47 years , R/o Village Baktara , Tahsil Budhni , District Sehore (M.P. ) Vs.
Respondent Smt . Sushma Swaraj , C- 7 , Civil Lines , Professor's Colony, Bhopal (M.P. ).
ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 READ WITH SECTION 81 OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT , 1951 The instant election petition seeks to call in question the election of the respondent as a Member of Parliament from 18 , Vidisha Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh wherein polling took place on 23 April 2009 and results were declared on 16th May 2009; inter alia on the following facts and grounds :-
ORDER E. P. No. 43/2009
03-7-2014
Shri Manoj Sharma , Advocate for the petitioner .
Shri K. S. Wadhwa , Advocate for the respondent .
Learned counsel appearing on behalf of the respondent has submitted that the SLP ( Civil) No. 2951/2014 , pending before the Apex Court has been disposed of with the observation that this petition has been rendered infructuous .
Learned counsel appearing for the parties have submitted that this petition be disposed of as infructuous .
In view of the above , this petition is disposed of as infructuous .
No order as to costs .
Sd./- (G.S. SOLANKI ) Judge .
By Order , Sd./- (NARENDRA N. BUTOLIA ) Secretary, Election Commission of India .
395
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2015
फा. क्र. 45 - वि.निर्वा. 2014-4. भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82/MP- LA ( 45/2014 ) 2015 , Dated 2nd February 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.
रूही खान , उपसचिव.
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी , 2015-13 माघ, 1936 ( शक )
अधिसूचना
सं. 82- म.प्र. - वि.स.- (45/2009 ) -2014.- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के निर्वाचन याचिका संख्या 45/2009 ( शंकर पेंडम बनाम ज्योति धुर्वे ) जो कि श्री शंकर पेंडम ने श्रीमती ज्योति धुर्वे के मध्यप्रदेश के 29 - बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु अप्रैल, 2009 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की थी, में दिनांक को दिये गये अधिनिर्णय/ आदेश को प्रकाशित करता है.
आदेश से हस्ता./- (नरेन्द्र ना. बुटोलिया) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan Ashoka Road, New Delhi- 110001 New Delhi , Dated 2nd February , 2015-13 Magha, 1936 ( SAKA )
NOTIFICATION
No. 82 - MP - HP-(45/2009) -2014 .--In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the Judgment/ order of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur, dated 18th July 2014 in Election Petition No. 45 of 2009 ( Shankar Pandaam Vs. Smt . Jyoti Dhruve ) filed by Shri Shankar Pandaam challenging the Election of Smt . Jyoti Dhruve from 29 - Betul Parliamentary Constituency, held in April, 2009.
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR ( M.P. ) Election Petition No. 45 of 2009 Petitioner
Shankar Pendaam , S/ o Shri Jhalku Pendaam , aged about 66 years , R/ o Subhash Ward , Hamlapour, Betul , Tah . & Disst . Betul.)
Versus
Respondents Smt. Jyoti Dhurve, W/o Late Shri Premsingh Dhurve , aged about 43 years R/ o Chamunda Service Station , Gudgaon , Tah.- Bhensdehi , Distt . Betul . ) ELECTION PETITION U/ S 80 R/ W SECTION 81 OF THE REPRESENTATION OF PUPLE ACT, 1951 .
The Petitioner most respectfully submits as under :-
1. That , the petitioner is a citizen of India and R/ o Betul . That the petitioner belongs to Scheduled Tribe .
2. That, Betul was declared Scheduled Tribe reserve constituency after the ( D) limitation and Betul Lokshabha seat was reserved for the persons belonging to Scheduled Tribe . The petitoner filed his nomination paper as he being qualifies to contest election and petitioner contested election as independent candidate and the symbol which was allotted to the petitioner NAGADA . The copy of the contesting candidate is Annexure -P- 1 .
3. That the respondent also filed her nomination as condidate in the Lokshabha seat which is reserved for Scheduled Tribe , as a candidate of Bhartiya Janta Party (BJP) along with the document of caste certificate Election Petition , No. 45/2009
Shankar Pendaam Vs. Smt Jyoti Dhurve
As Per G. S. Solanki , J.
Shri Vijay Nayak with Shri Anand Nayak , Advocates far the petitioner.
Shri R. N. Singh , Senior Counsel with Shri Arpan J. Pawar for the respondent .
396
Judgment reserved on : 10-7-2014 Judgment delivered on 18-7-2014
JUDGMENT
1. This election petition has been filed by the petitioner under Section 80 read with Section 81 of the Representation of the People Act, 1951 for declaring the election of the respondent to be void .
2. It is not in dispute that the petitioner is a citizen of India and resident of District Betul . He belongs to Scheduled Tribe category. The petitioner and the respondent filled their nomination forms from Betul Loksabha Seat , which is reserved for the persons belonging to Scheduled Tribe category. The petitioner contested the election as an independent candidate with a Symbol of Nagada whereas the respondent contested the election as a candidate of Bhartiya Janta Party . The respondent submitted her caste certificate , which was issued by the SDO in the year 2002-03 , on the basis of which her nomination was accepted.
3. It is further not in dispute that the father of the respondent namely Mahadev was resident of Village Tirodi (Khanditola) till 1956-57 .
4. Briefly stated facts of the case are that at the time of submission of nomination forms , an objection was filed before the returning officer to the effect that the respondent is not qualified to contest the election as the certificate was issued in the year 2002-03 on various grounds , therefore , her nomination form should not be accepted and prayer was made that an inquiry should be made by the returning officer. The returning officer, after hearing the arguments , rejected the objection vide order (P-3) on the ground that in view of the instruction of the General Administration Department dated 8.9.1997 , a high level committee has been constituted by the State Government for scrutinizing the caste certificate and with regard to scrutiny and verification of caste certificate the power lies to high level committee , therefore , it is not possible to examine the validity of cast certificate .
5. The petitioner filed an application on 30.5.2009 before the Chief Secretary ( Chairman ) of High Level Committee , Bhopal along with the documents for making an inquiry with regard to validity of the caste certificate , which is still pending .
6. The grounds taken in the election petition are that the respondent , prior to her marriage , was not the Scheduled Tribe . Prior to marriage her name was Jyotikiran Thakur . She graduated from Ravishankar Shukla
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
University, Raipur . Copies of her certificates are ( P- 6 ) and (P - 7 ) , which show that she is Thakur by caste . The respondent was the resident of Village Tirodi , District Balaghat and at Village Kharpatiya Tahsil Katangi , some lands are in joint possession of her father and uncle Heralal . In Rin Pustika , the surname has been mentioned as Bisen . In Rin Pustika (P - 8 ) there is no mention that her father or the family members were belonging to Scheduled Tribe , which shows that the respondent by birth is not a Scheduled Tribe . Heralal ( Uncle of the respondent ) was a Government Servant and in Government letter ( P- 9 ) his caste is shown as OBC . In the pension papers issued by the Railway Department (P- 10 ) , it has not been mentioned that uncle of the respondent was belonging to the Scheduled Tribe . It is further submitted thatthe caste certificate issued by Sub - Divisional Officer is without any enquiry and verification , therefore , the same is not valid . Merely because the respondent has married with Prem Singh Dhurve , she cannot be treated as Scheduled Tribe . The Sub- Divisional Officer has flouted the guidelines issued by the General Administration Department for State of M. P. therefore , the returning officer has committed serious error in accepting the nomination of unqualified candidate i . e . the respondent. Her form should not have been accepted and this has affected the mandate of people thus , the election of the respondent be declared as void .
7. In the reply filed by the respondent , except the undisputed facts , remaining pleadings have been denied . It is submitted that Ojharam lvne filed baseless objection before the returning officer , Betul alleging that the respondent is not entitled for the benefit of Scheduled tribe catesgory as prior to her marriage , she belonged to OBC category . In reply to the aforesaid objection the respondent categorically stated before the returning officer , Betul that she is a member of Scheduled tribe , even prior to her marriage with Prem Singh Dhurve . The respondent also disputed the revenue records pertaining to name of one Mahadev S/o Dashrath ( OBC ) , who is not related to the respondent in any manner. It is further submitted that prior to contesting the aforesaid election the respondent was the Chairman of M. P. State Scheduled Tribe Commission , Bhopal by virtue of her being Gond by caste . It is further pleaded that Smt . Ganga Potai Thakur , Prem Narayan Thakur and Jhanak Lal Thakur all belong to Gond caste and they use suffix Thakur as their surnames . Itis specifically denied that the respondent is Thakur by caste . She is Gond by birth and continues in the same community even after her marriage , therefore , the caste certificate has been issued in her favour on 21st August 1984 by the competent authority. It is further specifically denied that Heralal is her uncle . It is submitted that Heralal is not related to the respondent or her father in any manner. It is further denied that the respondent belongs to OBC मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
category and is a Bisen by caste . It is further denied that the SDO had issued the caste certificate in favour of the respondent without any inquiry or verification . It is submitted that the aforesaid caste certificate has been issued after due enquiry . Even in the matriculation certificate of the year 1983 and in the income certificate of the year 1994 , her caste has been mentioned as Gond , therefore , the respondent was Gond by caste before her marriage . It is further denied that the returning officer has committed illegality in rejecting the objection in regard to the caste certificate . On the contrary it is pleaded that the returning officer, Betul has rightly rejected the objection after due and proper enquiry . On the basis of aforesaid pleadings , prayer has been made for dismissal of this election petition .
8. On the basis of aforesaid pleadings , following issues have been framed by this Court :-
1. Whether the respondent does not belong to Schedule Tribe category and was therefore , disqualified to contest the election form Betul Parliamentary Constituency No. 29, which was reserved for Scheduled Tribe candidate ?
Or
The respondent could acquire status of Scheduled Tribe by marriage ?
2. Whether the Returning Officer committed an error in accepting the Nomination Form of the respondent for Betul Parliamentary Constituency No. 29 as a Scheduled Tribe candidate ?
3. Whether the election of the respondent from Betul Parlimentary Constituency No. 20 , is void and can be declared so under Section 100 of the R.P. Act , 1951 ?
4. Reliefs and cost ?
9.During the course of the arguments , learned Senior Counsel appearing for the respondent has submitted that this election petition has become infructuous because the term of the respondent has come to an end by efflux of time on 16th May, 2014 and thereafter general elections have also taken place in May, 2014 and the respondent has already been elected from the same constituency of Loksabha. Thus , the grounds taken in this election petition have been rendered of academic importance and the academic questions should not ordinarily be decided by the Courts . It is further submitted that this election petition has not filed by the petitioner on the ground of corrupt practice , therefore , this election petition may be dismissed as infructuous . In support of the aforesaid contention ,
397 learned Senior Counsel has placed reliance on a decisions ofApex Court in Dhartipakar Madan Lal Agarwal Vs. Rajiv Gandhi- 1987 ( Supp) SCC 93 and in the matter of Sushma Swaraj Vs. Raj Kumar Patel in SLP ( Civil ) No. 2951/2014 decided on 5th May 2014 .
10. Learned counsel for the petitioner has submitted that the petitioner has filed this petition on the ground that on the date of election , the respondent was not qualified under Section 100 ( 1 ) (a ) of the Representation of People Act to fill the seat and due to improper acceptance of nomination form of the respondent , the result of election has been materially affected . Counsel has further submitted that since the petitioner has raised the point of caste certificate , which has been procured by the respondent by forgery, therefore , the same comes under the corrupt practice . On the basis of aforesaid submission , counsel has prayed that this election petition be decided on merits . However, he has not cited any other case on this point.
11. I have heard the learned counsel for the parties at length and gone through the entire pleadings made by the parties as mentioned hereinabove . None of the grounds has been taken with respect to corrupt practice . As per Section 83 ( 1 ) of the R. P. Act , an election petition shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies and shall set forth full particulars of any corrupt paractice that the petitioner alleges including as full a statement as possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt practice and the date and place of the commission of each such practice . None of such pleadings have been found in this election petition, therefore , in view of Sections 98 and 99 of the Representation of People Act, if the pleadings with respect to corrupt practices would have been made in the petition by the petitioner, this petition has to be decided on merits but since there are no pleadings with respect to corrupt practices as mentioned hereinabove and the tenure of the respondent has already come to an end by the efflux of time , in my opinion , there is no need to dispose of this petition on merits .
12. In the instant case , the sole question involved is of improper acceptance of nomination form of the respondent . The Apex Court in Dhartipakar Madan Lal Agarwal Vs. Rajiv Gandhi ( supra) has observed that Court should not undertake to decide an issue unless it is a living issue between the parties . If an issue is purely academic and its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties , it would be waste ofpulic' time to engage itself in deciding it . Similar question was involved in Sushma Swaraj Vs. Raj Kumar Patel (supra) , wherein the main question for consideration was of improper rejection of nomination form of the respondent and the Apex Court has dismissed the same as having been rendered infructuous .
398
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
13. Considering the fact that the tenure of the respondent has already come to an end by the efflux of time and the matter has been rendered of academic importance , in view of the aforesaid discussion and in the light of the aforesaid decision of Apex Court in Dhartipakar Madan Lal Agarwal Vs. Rajiv Gandhi (supra) and Sushma Swaraj Vs. Raj Kumar Patel (supra ) , I am of the considered view that nothing further survives in this matter. This petition has become infructuous , same is hereby dismissed as having been rendered infructuous . No. order as to costs .
Sd/- ( G.S. SOLANKI ) Judge.
By order, Sd./- (NARENDRA N. BUTOLIA ) Secretary, Election Commission of India .
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2015
फा. क्र. 46 - वि.निर्वा.-2014-4.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82/MP- LA ( 46/2014 ) 2015 , Dated 2nd February 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.
रूही खान , उपसचिव.
भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी , 2015-13 माघ , 1936 ( शक )
अधिसूचना
सं. 82-म.प्र.-लो.स.-(46/2009 )-2014.-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के निर्वाचन याचिका संख्या 46/2009 ( ओझाराम इवने बनाम ज्योति धुर्वे एवं अन्य ) जो कि श्री ओझाराम इवने ने श्रीमती ज्योति धुर्वे के मध्यप्रदेश के 29 - बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु अप्रैल, 2009 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की थी, में दिनांक 25 जून 2014 को दिये गये अधिनिर्णय/ आदेश को प्रकाशित करता है.
आदेश से हस्ता./- (नरेन्द्र ना. बुटोलिया) सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan Ashoka Road , New Delhi - 110001 New Delhi , Dated 2nd February, 2015-13 Magha , 1936 ( SAKA)
NOTIFICATION
No. 82 -MP - HP-(46-2009 ) -2014 .-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the Judgment/ order of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur, dated 25th June 2014 in Election Petition No. 46 of 2009 ( Ojharam Evne vs. Jyoti Dhruve and ors ) filed by Shri Ojharam Evne challenging the Election of Smt . Jyoti Dhruve from 29- Betul Parliamentary Constituency, held in April , 2009 IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 46/09
Petitioner
Ojharam Evne S/ o Shri Amarsingh Evne , R / o Village - Borepend, Post -Hidli , Tehseel Multai , Distt . Betul .
Versus
Respondents ( 1 ) Jyoti Dhurve
W/o Late Premsingh Dhurve R./O.- Chamunda Service Station Gudgaon , Tehseel - Bhainsdehi , Distt . Betul .
(2) Sunil Kumar Kawde R./O.-Mukam Post- Choonaloma , Post Chooloma , Tehseel - Bhainsdehi Distt. Betul .
(3) Rama Kakodia R./O.-Mahattpur, Post - Damjipura , Tehseel - Bhainsdehi , Distt- Betul .
(4) Adhivakta Shankar Pendram R./O.-Amlapur , Subhashward , Betul .
ORDER
Election Petition No. 46/2009
25-6-2014
Shri Manikant Sharma , Advocate for the petitioner .
Shri R. N. Singh , Senior Counsel with Shri Arpan J. Pawar for the respondent No. 1 .
भाग 1 ]
399
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
Shri Vijay Nayak , Advocate for respondent No. 4.
Learned counsel for the petitioner has submitted that he has tried his level best to contact the petitioner, but he could not contact him , therefore , he has no instructions in the matter.
Considering the aforesaid submission made by the petitioner's counsel , it appears that the petitioner has lost his interest in the matter .
Consequently , this election petition is hereby dismissed for want of prosecution .
Sd./- ( G. S. SOLANKI) Judge.
By order, Sd./- (NARENDRA N. BUTOLIA ) Secretary , Election Commission of India .
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 46/09
Petitioner
Ojharam Evne
S/o Shri Amarsingh Evne , R / o Village - Borepend, Post- Hidli , Tehseel Multai, Distt . Betul .
Versus
Jyoti Dhurve
Respondents 1.
Wd/ o Late Premsingh Dhurve , R/ o Chamunda Service Station , Gudgaon , Tah . - Bhainsdehi , Distt .. Betul.
2. Sunil Kumar Kawde R/O - Mukam , Post- Choonaloma Post-Chooloma, Tehseel - Bhainsdehi , Distt. Betul .
3. Rama Kakodia R/ O -Mahattpur , Post - Damjipura , Tehseel Bhainsdehi , Distt . - Betul 4. Adhivakta Shankar Pendram R/ O - Amlapur , Subhashward , Betul .
5. Dr. Sukhdev Singh Chouhan R/O - Village Koylari , Post- Vijay Gram, Tehseel Bhainsdehi , Distt.- Betul.
6. Motiram Mavase R/O -Mukam Post- Kolyaon , Tehseel & Dist. Betul .
7. Mangal Singh Lokhande R / O - Village Jodia Mahu Post- Kachar, Tehseel Shahpur, Distt . Betul .
8. Krishna Gopal Parte & Pappu R/O-Depot road Amlapur Betul .
9. Kadakshing Vadiva , R/O- Village Madvi Post-Sonegaon .
10. Kallusingh Uikey R/ O-Durga ward Kothi bazaar Betul .
11. Kamal Singh , R/ O- Village Post Jammada , Tehseel Amla Distt . Betul .
12. Sushil Kumar Alis Balubhaiyya R/O -House No. 6 Tegor ward , No. 21 Betul .
13. Imratlal Markam R/O - Rajendra ward Betulganj Betul.
14. Kadmu Singh Kumara R/ O - House No. 371 /9B Saket Nagar Bhopal.
15. Gulabrav R/O - Patwari Halka No. 57 Bogiteda Tehseel & Distt . Betul .
ELECTION PETITION UNDER SECTIONS 80 AND 80 - A OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE AСТ, 1951 .
The petitioner respectfully submits as under :-
1. That , the petitioner is the resident of Village , Post- Tehseel , District Betul M.P. and he contested the elections of Parliament being a candidate of India National congress as a reserved ( Scheduled Tribes ) candidate from Constituency No. 29. The above constituency is reserved for the persons belonging to the caste namely " Scheduled Tribe " .
2. That, the notification was issued for holding of parliamentary election for State of Madhya Pradesh by the Election Commissioner of India on 14-10-2008 . The following schedule of the election was notified : ---
400
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 13 फरवरी 2015
प्रकरण क्र. 01 - अ- 82-2014-15-78.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11-12 का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
का विवरण तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में )
एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2) (3)
106/7
0.180
मर्दनखेड़ी - धोजरी मार्ग के
अनुविभागीय अधिकारी एवं
मुंगावली मर्दनखेड़ी
अशोकनगर
0.186
106/6
कि.मी. 3/2 में बेतवा नदी
भू-अर्जन अधिकारी मुंगावली
0.166
106/5
जिला अशोकनगर.
पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण.
0.052
105/3
0.219
105/13
0.803
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. मर्दनखेड़ी- धोजरी मार्ग के कि.मी. 3/2 में बेतवा नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण के लिये भूमि का अर्जन.
3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मुंगावली के कार्यालय में किया जा सकता है .
(
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 20 फरवरी 2015
क्र. 374- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
2.000 रीवा
जवा सेहुड़ा पवाई 551
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 376- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4)
(3)
(1)
2.500 रीवा
जवा करबल पुरवा पैपखार 57
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की माइनर नहर की निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 378 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 402
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
24.000 रीवा
जवा गड़हरा 130
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 380- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4) रीवा
जवा
6.500
कछिगवां कोठार 53
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 382 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की भाग 1 ]
403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
1.000 रीवा
जवा पुरवा मु. कल्याणपुर 330
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 384- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(4) (2)
जवा
6.000 रीवा
नष्टगवां कोठार 280
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 386- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 404
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
जवा
4.500
टिकैतन पुरवा कोठार 214
(2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 388 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
जवा
1.500 रीवा
खोहा 121
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 390 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची भाग 1 ]
405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
5.000 जवा
गगहना
पैपखार 119
( 2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 392 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1)
(2)
1.500 जवा
रीवा
दुनगी कोठार 261
( 2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 394- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 406
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
2.500 रीवा
जवा देवरी पहवाई नं. 2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 396- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) जवा
1.500 रीवा
देवरी कोठार 267
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 398 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(1)
(2)
(4)
2.000
खम्हरिया
रीवा
जवा
कोठार 110
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 400- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1)
(2)
जवा
4.000 रीवा
खैरा कोठार 120
(2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 402 - प्रशा .- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 408
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1)
(2)
11.000 जवा
रीवा
चम्पागढ़ 171
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 404- प्रशा .- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
3.000 रीवा
जवा बैसन पुरवा पैपखार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 406 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
रीवा
2.000 जवा
बसरेही 390
(2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 408 - प्रशा.-- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
2.000 जवा
रीवा
तेंदुनी कोठार 253
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 410-- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 410
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
1.000 रीवा
जवा कंचनपुर पवाई 47
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 412 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(1)
(3)
3.000 जवा
रीवा
बरहुआ गीजातर 382
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 414- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
जवा
2.500 रीवा
ओझा पुरवा कोठार 24
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 416 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
जवा
2.500 रीवा
कुसमैदा
73
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 418 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 412
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
2.500 रीवा त्योंथर कुठिला 68
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित शाखा संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 420 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)
(2)
4.000 रीवा
जवा
भिटौहा पैपखार 532
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 422- प्रशा .- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 413
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(4) 1.000 (2) जवा
रीवा
जहदर कोठार 198
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 24 फरवरी 2015
प्र. क्र. 1 - अ - 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एवं सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : --
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(4) 0.200 ग्वालियर
(2) भितरवार
(3) रिछारीखुर्द
योग : 0.200
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1 डबरा.
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 2 - अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 414
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एवं सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1)
(3) जतर्थी
ग्वालियर
(2) भितरवार
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1 डबरा.
0.209 योग : 0.209 सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं उप नहरों के नर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 3 - अ-82-14-15- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एवं सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : --
अनुसूची जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
ग्वालियर भितरवार
(3) डोंगरपुर
0.373 योग : 0.373
(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1 डबरा.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं उपशाखा के निर्माण हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 4 - अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एवं सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) भितरवार
(3) चिटोली
(1) ग्वालियर
(4) 0.885 योग : 0.885
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1 डबरा .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
415 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
प्र. क्र. 5 - अ- 82-14-15- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एवं सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
(6) (2)
(3)
(1)
भीतरी
ग्वालियर भितरवार
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1 डबरा .
0.180 योग : 0.180
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 6- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एवं सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
देवरीकला
भितरवार
ग्वालियर
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1 डबरा .
0.318 योग : 0.318
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
416
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पुनासा, दिनांक 15 फरवरी 2015
नस्ती क्रं. 148-2014- एलए. भू-अर्जन प्रकरण क्र. - 5-अ-82- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- गुजरखेडी
(घ ) अर्जित रकबा-5.17 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
रकबा अर्जित (हे. में. )
(1)
(2)
0.18
655/1
656/1
0.53
656/2
0.33
656/4
0.03
655/2
0.41
0.20
653/2
0.45
652/2
0.19
286
0.24
287
0.24
288/2
0.11
285/6
0.26
285/4
225/3
0.34
0.28
285/1
0.25
237/2
241/3
0.08
0.13
241/1 , 241/2
251
0.23
0.26
250
(1)
(2)
249
0.05
0.14
73
71/2
0.24
5.17
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की गुडरिया वितरण शाखा माईनर क्र. एम. 4 व एम. 6 की सबमाईनर के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं. 28. पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्रं. 187 - एलए. 2014- भू-अर्जन- प्रकरण क्र.- 03- अ-82- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उद्घोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- फिफराड
(घ) अर्जित रकबा 0.64 हेक्टेयर .
अर्जित
खसरा क्र.
रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
0.07
23
0.11
22/1
10/1
0.04
10/2
0.04
0.04
10/3
9
0.13
4
0.11
2
0.10
0.64
कुल योग भाग 1 ]
417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत फिफराड वितरण शाखा की विस्तारीकरण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं. 28, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्रं. 61-2013 - एलए. भू- अर्जन प्रकरण क्र. 16-अ- 82- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-पुनासा
(ग) ग्राम-लोंदी
(घ) अर्जित रकबा-1.25 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित
रकबा
क्र.
(हे. में. )
(2)
(1)
171
0.02
0.18
162
0.22
164/1
0.66
161
0.07
160
169
0.10
1.25 कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की अटूट वितरण शाखा की माईनर क्र. 13 की सबमाईनर क्र. 01 के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं. 28. पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .
नस्ती क्रं. 149-2014- एलए.- भू- अर्जन-प्रकरण क्र. 06- अ-82- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- फिफरी रै.
(घ) अर्जित रकबा-2.72 हेक्टेयर.
अर्जित
खसरा क्र.
रकबा
(हे. में. )
(2)
(1)
0.28
23/2
17
0.34
16
0.19
15/1
0.21
15/2
0.02
0.25
7/2
0.39
74/1
0.39
74/2
72
0.50
0.25
73
2.72
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की गुडरिया वितरण शाखा की माईनर क्र. एम. 4 एवं एम. 6 की सबमाईनर के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं. 28. पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्रं. 64-2014- एलए. भू-अर्जन प्रकरण क्र. 20 -अ- 82- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 418
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम-कोठी
(घ ) अर्जित रकबा-1.226 हेक्टेयर.
अर्जित
रकबा
खसरा क्र.
(हे. में. )
(2)
(1)
368/2
0.380
370
0.045
371
0.150
372
0.194
375
0.096
376/2
0.361
कुल योग .. 1.226
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा माईनर क्र. एम. 16 की उपशाखा के निर्माण कार्य हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं. 28. पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .
नस्ती क्रं. 186-2013 - एलए. भू- अर्जन प्रकरण-क्र. 04-अ-82- 12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
( ग ) ग्राम- अटूटखुर्द बेनीपुरा
( घ) अर्जित रकबा-3.62 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित
क्र.
रकबा (हे. में.)
(1)
(2)
165
0.04
0.17
171
170
0.11
169
0.05
168/1
0.07
168/2
0.06
258/1
0.06
156
0.05
157/3
0.13
155
0.27
0.27
7
8
0.16
0.04
9
0.02
3/1
3/2
0.02
2/2
0.02
0.02
2/3
2/4
0.01
2/5
0.01
2/6
0.01
247
0.02
268
0.11
269
0.01
265/1
0.09
0.01
266/1
266/2
0.17
254
0.07
257
0.13
256
0.10
259/3
0.16
259/1
0.05
0.03
259/2
260
0.04
260/4
0.04
214
0.07
213
0.14
212
0.04
215
0.06
202
0.05 419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
(1)
(2)
74/1
0.04
0.04
74/2
0.02
74/3
0.07
73/1
73/2
0.07
68/1
0.09
0.24
68/2
0.07
267
कुल योग . 3.62
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की अटूट वितरण शाखा के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं. 28. पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .
खण्डवा, दिनांक 16 फरवरी 2015
नस्तीक्रं. 244-2013 - एलए. भू- अर्जन प्रकरण क्र. 23 - अ- 82- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- आमोदा
(घ ) अर्जित रकबा-1.29 हेक्टेयर.
अर्जित
खसरा क्र.
रकबा
(हे. में. )
(2)
(1)
0.05
33/1
33/2
0.07
0.07
33/4
0.08
34
0.01
(2)
(1)
95
0.07
96
0.04
0.04
98
0.02
99
100
0.05
90
0.05
0.03
133
134
0.03
0.05
138
0.11
155
0.05
156
0.04
162
149
0.06
173
0.02
172
0.02
171
0.01
170
0.01
139
0.10
68
0.02
0.19
70
कुल योग 1.29
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की अटूट वितरण शाखा की अतिरिक्त नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं. 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .
नस्ती क्र. 62-2014- एलए. भू-अर्जन प्रकरण क्र. 18 - अ- 82- 12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा 420
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
(ग ) ग्राम- धावड़िया
(घ ) अर्जित रकबा 3.160 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित
क्र.
रकबा (हे. में. )
(2)
(1)
2/1
0.243
2/2
0.065
3/2
0.447
0.016
13
0.080
35/1
0.172
35/2
36
0.232
37
0.108
0.296
62
64/1
0.085
64/2
0.112
65/1
0.128
65/2
0.064
66/1
0.136
66/2
0.232
0.068
85
86
0.160
87
0.236
0.280
104/2
3.160
कुल योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा माईनर क्र. 16 की उपशाखा एस. एम. 03 के निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .
नस्तीक्र. 104-2014 - एलए. भू- अर्जन- प्रकरण क्र. 01 -अ- 82- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- अटूटखास
(घ) अर्जित रकबा-2.94 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित
रकबा
क्र.
(हे. में. )
(1)
(2)
0.08
298/2
298/6
0.06
0.12
319/8
319/4
0.10
0.14
319/3
319/2
0.16
0.13
318
317/4
0.04
317/5
0.03
0.03
317/7
0.04
317/1
0.05
315/1
0.05
316/1
0.12
315/2
0.01
314
337/2
0.08
337/3
0.07
337/1
0.16
285/1
0.03
285/3
0.05
285/2
0.04
286/1
0.08
286/2
0.03
276
0.12
391/1
0.04
391/2
0.06
0.06
391/5
389
0.09
386
0.10 421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.03
387/1
0.04
387/2
0.02
384
385
0.16
0.10
383/1
0.13
376/2
0.08
377/2
377/3
0.12
0.10
377/1
2.94
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की अटूट वितरण शाखा के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 63-2014- एलए. भू-अर्जन प्रकरण क्र. 17 -अ- 82- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- बिलाया
(घ ) अर्जित रकबा-2.17 हेक्टेयर.
अर्जित
खसरा क्र.
रकबा (हे. में. ) (2)
(1)
0.16
310/1
0.63
310/2
0.18
283/2
0.31
283/1
280
0.08
281
0.10
0.32
282
278
0.37
0.02
289
2.17
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा माईनर क्र. 13 की सबमाईनर क्र. 01 के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 60-2014 - एलए. भू- अर्जन प्रकरण क्र. 19 - अ-82- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-पुनासा
(ग) ग्राम- मसलाय
(घ) अर्जित रकबा 0.73 हेक्टेयर.
अर्जित
रकबा
खसरा क्र.
(हे. में. )
(2)
(1)
0.38
22
0.18
26/1
26/2
0.17
0.73 कुल योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा माईनर क्र . 13 की सबमाईनर क्र . 01 के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28 , पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
422
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 25 फरवरी 2015
प्र. क्र. 8 - अ - 82 - वर्ष 2013-14 - भू- अर्जन- 2043.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील-घोड़ाडोंगरी
(ग) नगर/ग्राम-खमालपुर
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-58
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.041
62
63
0.141 0.182
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बैतूल- परासिया ( राज्य ) मार्ग -43 के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) चूंकि मार्ग उन्नयन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है .
(4) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 9 - अ- 82 - वर्ष 2013-14- भू-अर्जन-2044.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील - घोड़ाडोंगरी
(ग ) नगर/ ग्राम- डेहरी
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-58
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.200 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
47
0.200 योग . 0.200
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बैतूल- परासिया ( राज्य ) मार्ग -43 के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) चूंकि मार्ग उन्नयन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
(4 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 10- अ- 82 - वर्ष 2013-14- भू-अर्जन- 2045.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बैतूल
(ख) तहसील - घोड़ाडोंगरी
(ग) नगर/ग्राम- रानीपुर भाग 1 ]
423
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-56/47
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-4.337 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
135
0.182
129/2
0.081
130/3
0.021
203/1
0.121
218
0.041
0.534
103/2
93/1
0.041
96/1
0.024
0.010
96/9
128
0.145
130/1
0.434
0.021
130/4
0.607
119/1
0.315
217
93/10
0.150
251/1
0.041
96/7
0.016
96/2
0.010
0.426
129/1
0.048
130/2
202/1
0.546
0.222
216/1
0.243
103/1
0.024
93/11
0.024
251/3
96/8
0.010
योग .. 4.337
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बैतूल - परासिया ( राज्य ) मार्ग -43 के उन्नयन कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) चूंकि मार्ग उन्नयन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से , धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
(4 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 12- अ- 82 - वर्ष 2013-14- भू-अर्जन- 2046.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- घोड़ाडोंगरी
(ग ) नगर/ ग्राम- घोड़ाडोंगरी
(घ ) पटवारी हल्का नम्बर-20
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.733 हेक्टर .
रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
195
0.482
196/1
0.251
योग .. 0.733
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- बैतूल- परासिया ( राज्य ) मार्ग -43 के उन्नयन कार्य (टोल प्लाजा) कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) चूंकि मार्ग उन्नयन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है .
(4) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
424
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 16th February 2015 No.166-Confdl . -2015.-The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting two weeks Foundation Course ( Second Phase) for Additional District Judge (directly recruited from the Bar) from 09-03-2015 to 20-03-2015 in the Academy. Additional Distrcit Judge , whose name and posting figure in the endorsement, is directed to attend the aforesaid course ..
Conditions for the course :-
1. Barring exceptional circumstances , the participant nominated for the course shall not pray for adjustment .
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 9thMarch 2015 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Building , Jabalpur.
3. The Participant shall appear for the course in white saree and blouse with black coatduring entire duration of the course .
4. The participant shall bring Jugdment ( s) delivered/Written by her, if any , as well as detailed synopsis of the work done by her in her district headquarters after the First Phase Foundation Course in the Academy .
5. The participant shall bring with her Laptop Computers with peripherals and software CDs . If provided by the High Court .
6. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participant in the Guest House of the Academy . The Academy shall make arrangement for her conveyance on the Railway Station to Academy.
The participant may inform the Academy to Shri Gyan Prakesh Tekam , A. G. III on Telephone No. +91761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No ..+ 919713717147 or to Shri Pramod Kumar chaurvedi , A. G. II on Mobile
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
No. +918878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for her reception may be made . It may, however, be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of paticipants' luggeage to the parked vehicle .
8. The Guest House of the Academy is located on the second and trird floors of the MPSJA building . At present the lift is not functional . The participant is , with prior intimation to the Academy, free to stay at the acoommodation of her choice . In such a case the participant shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . However, it would not be possible for the Academy to make arrangements for pick up from and drop back to such place .
9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the prticipant from the preceding day of commencement of the Coures to the morning of succeeding day of completion of the Coures .
10. The participant shall be provided with tea, breakfast , lunch and dinner during her period of stay for the Course , free of charge .
No.168- Confdl . - 2015.-Madhya Pradesh State Judi- cial Academy, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting Induction Training ( First Phase) for the newly appointed Civil Judges Class II of 2014 Batch from 09-03-2015 to 04-04-2015 in the Academy. Trainee Judges , whose names and posting figure in the endorse- ment , are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course :-
1. The participants should not seek any adjustment or exemption unless it is a case of vis - Major.
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 9thMarch 2015 in the Lecture Room of MPSJA atJabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course .
4. T. A. & D. A. of the perticipants in reimbursable only as per Government Rules .
425
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a . m . to 10.00 a . m. on first day of the coures at Main Railway Station , Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4 Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Academy shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Academy.
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 91-713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. II Mobile No. +91-8878747939 at least 3 days in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may, however, be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles . on
6. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Academy, free to stay at the acoommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to only T. A. & D. A. as per rules . However , it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
7 . The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants from preceding day of commencement of training up - to morning of the succeeding day of the end of training .
10. The participant shall be provided with tea, breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Course , free of charge .
By order of Hon'ble the Chief Justice, VED PRAKASH , Registrar General .
क्र. 162- गोपनीय- 2015-दो- 2-1-2015 ( भाग - ए) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , श्री गौरी शंकर दुबे , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , खण्डवा को, उनके कार्य के अतिरिक्त, खण्डवा जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , श्री गौरी शंकर दुबे को खण्डवा सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री गौरीशंकर दुबे , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , खण्डवा की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 19 फरवरी 2015
क्र. D - 1102- दो-2-26-2011.- श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 18 से 25 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर , दिनांक 16 फरवरी 2015
क्र. B - 696- दो- 3-34-2013.- श्री भूपेन्द्र कुमार निगम , रजिस्ट्रार ( व्ही. एल. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 05 से 10 फरवरी 2015 तक, छहः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 10 फरवरी 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
426
क्र. B -698- दो- 2-57-2009.- श्री फसाहत हुसैन काजी, रजिस्ट्रार ( आई. टी. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 10 से 13 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री फसाहत हुसैन काजी , रजिस्ट्रार ( आई. टी. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री फसाहत हुसैन काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( आई. टी. ) के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 700-दो- 2-5-2013.- श्री गजेन्द्र सिंह, संकाय सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 02 से 07 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 01 मार्च 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 08 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री गजेन्द्र सिंह, संकाय सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
[ भाग 1 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री गजेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय संकाय सदस्य के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार Jabalpur, the 13th February 2015 No.C - 739 - III - 6-5-14 . The High Court Notification No. C/490/III - 6-5-14 , dated 03rd February 2015 stands withdrawn .
No.C - 741 - III -6-5-14 . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate the court of District & Sessions Judge , Balaghat for the trial of offences , exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal , at Balaghat.
By order of the High Court VIVEK SAXΕΝΑ , OSD( DE) .
427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
न्यायालय उपायुक्त राजस्व संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , जिला शहडोल ( म.प्र. )
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
शहडोल , दिनांक 4 मार्च 2015
कमांक 31 / बी-121/ 2013-14 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी -05 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में , मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
जिला तहसील,
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 1
2
3
4
5 शहडोल
गोहपारू
देवरी / देवरी 05
0.002
275/1, 275/2
274
0.093
273
0.009
271
0.096
277
0.052
270
0.015
269
0.178
268
0.018
266
0.012
267
0.121
0.218
233/1 , 233/2 , 233/3 , 233/4
2
0.267
3
0.285
0.817
58/2 , 58/3 , 58/4 , 58/5 , 58/6 428
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
57 गोहपारू
शहडोल
देवरी / देवरी 05
59/2, 59/4 , 59/5 , 59/6 , 59/7, 59/8 , 59/9
69/1 , 69/2 , 69/3
75/2, 75/3 , 75/4 , 75/5
615
616/1 , 616/2 , 616/3 , 616/4, 616/5
611
613
612
587
586
584
573
572
571
568
570
567/1 , 567/2 , 567/3
547/1, 547/2
557
556/1, 556/2
554
555
553/1, 553/2
549/1, 549/2
527/987/1 , 527/987/2
525
526/1
526/2
766/1/ख , 766/2 , 766/3 , 766/4, 766/5 , 766/6 , 766/7 , 766/8 , 766/9 , 766/10/1 , 766/10/2 , 766/11 , 766/12 , 766/13 , 766/14,
766/15
516
502
503
500/1, 500/2
504/1, 504/2
499/1, 499/2 , 499/3 , 499/4
508
505
507/1 , 507/2
488
489
491/1, 491/2
490
492
778
779 0.125
0.720
0.187
0.701
0.104
0.352
0.135
0.060
0.097
0.169
0.001
0.126
0.224
0.001
0.026
0.055
0.061
0.134
0.002
0.157
0.080
0.051
0.002
0.054
0.174
0.274
0.053
0.160
0.001
0.037
0.122
0.180
0.021
0.045
0.145
0.421
0.015
0.017
0.083
0.114
0.061
0.061
0.134
0.08
0.091
0.013 भाग 1 ]
429
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
780 गोहपारू
देवरी / देवरी 05
शहडोल
782
78/1 , 78/2 , 78/3 , 78/4 , 78/5 , 78/6/क, 78/6/ख , 78/ 6/ ग, 78/7 , 78/8 , 78/9 , 78/10
78/1000
185/1
515
506
868/1, 868/2 , 868/3 , 868/4, 868/5
867/1 , 867/2 , 867/3
819/2, 819/3 , 819/4
818
767/2, 767/3 , 767/4, 767/5 ,-767/6,767/7, 767/8 , 767/9 , 767/10 , 767/11
769
774
772
773
776
806
805
804
803
793
802/1, 802/2
794
795
477/1, 477/2
796
474
181/2 , 181/3 , 181/4 , 181/6
187
188
189
975/2, 975/3
397
399
398
400/1, 400/2 , 400/3 , 400/4, 400/5
960/1, 960/2 , 960/3 , 960/4, 960/5 , 960/6
959/1, 959/2
956
957
958
954
953
952
947 0.060
0.001
0.498
0.023
0.071
0.120
0.110
0.141
0.168
0.388
0.023
0.674
0.042
0.101
0.001
0.015
0.136
0.016
0.036
0.015
0.107
0.018
0.054
0.127
0.017
0.060
0.096
0.056
0.615
0.080
0.059
0.251
0.615
0.001
0.263
0.004
0.042
0.255
0.235
0.171
0.071
0.002
0.063
0.076
0.079
0.084 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015 430
948 गोहपारू
शहडोल
देवरी / देवरी 05
941
940
932
933 冰
939
938
936
935
926
925
919/1, 919/2
924
920/1 , 920/2 , 920/3
921/1 , 921/2 , 921/3
916/1, 916/2 , 916/3 .
881
882
884
883
875/1, 875/2 , 875/3
870/1, 870/2 , 870/3 , 870/4 , 870/5 , 870/6
876/1, 876/2 , 876/3
864/1, 864/2 , 864/3 , 864/4 , 864/5 , 864/6
863
862/1 , 862/2 , 862/3
861/1, 861/2 , 861/3 , 861/4 , 861/5 , 861/6
823/1, 823/2 , 823/3
860
824/1, 824/2/ क, 824/2/ ख , 824/2/ ग
859
825/1, 825/2/ क , 825/ 2/ ख , 825/2/ग
855
853
826
852
827
832
828
829/1, 829/2 , 829/3
831
830
801
800
326/2 शहडोल
गोहपारू
347
देवरी / देवरी 05
348/1, 348/2 , 348/3 , 348/4
336
[भाग 1 0.059
0.072
0.059
0.006
0.080
0.003
0.001
0.018
0.066
0.058
0.003
0.034
0.005
0.138
0.004
0.001
0.148
0.076
0.001
0.001
0.087
0.191
0.056
0.013
0.022
0.024
0.022
0.017
0.032
0.073
0.002
0.151
0.090
0.012
0.066
0.015
0.021
0.006
0.021
0.130
0.053
0.057
0.062
0.170
0.532
0.004
0.200
0.140 भाग 1 ]
431
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
330
331
329
328/1 , 328/2
324
373/1 , 373/2 , 373/3 , 373/4 , 373/5 , 373/6 , 373/7, 373/8 , 373/9
375/2 , 375/3 , 375/4
223/2 , 223/3 , 223/4, 223/5 , 223/6 , 223/7 , 223/8 , 223/9 , 223/10 , 223/11 , 223/12
237
235
234/985/1
234
669/2 , 669/3 , 669/4
662/1, 662/2 , 662/3
673
674
661/2
664
665
666/2, 666/3 , 666/4, 666/5 , 666/6, 666/7 , 666/8 , 666/9 , 666/10
666/995
1016/2 , 1016/3
1028
1027/2
1026
1035
1024
1023
1037
1127
1036
1128
1129
1124
1130
1131
1132
1147
1148
1144
1134
1143 शहडोल
गोहपारू
1141
देवरी / देवरी 05
1140
1180/2
1182
1181 0.118
0.016
0.034
0.295
0.014
1.268
0.632
0.142
0.039
0.043
0,079
0.066
0.240
0.065
0.059
0.096
0.151
0.044
0.077
1.053
0.070
0.271
0.159
0.342
0.041
0.035
0.101
0.090
0.285
0.140
0.010
0.012
0.183
0.065
0.030
0.074
0.014
0.167
0.022
0.203
0.148
0.020
0.181
0.172
0.347
0.100
0.080 432
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मार्च 2015
1201
1200
1202
1203
1205
1206
1207/1 , 1207/2
1208
1211
1098
1099
1100/2, 1100/3
1292/2- क , 1292/2- ख 1292/3, 1292/4,
1-292/5-
1300
1301
1302
1303
1304
1312/1, 1312/2
1352
1311
1313
1314
1310
1237
1238
1239
1240
1252
1243
1242
1241
1251
1249
1247
1250/1 , 1250/2
1115/1 , 1115/2
1151
1152
1150
1149
1355/2
1354
1351/2 शहडोल
गोहपारू
1353
देवरी / देवरी 05
1324
1325
1326
1340 0.006
0.051
0.098
0.089
0.060
0.008
0.111
0.022
0.091
0.225
0.123
0.102
0.792
0.066
0.001
0.141
0.110
0.074
0.215
0.137
0.119
0.025
0.005
0.138
0.035
0.051
0.025
0.046
0.002
0.001
0.006
0.082
0.112
0.105
0.001
0.042
0.062
0.079
0.090
0.007
0.005
0.338
0.286
0.230
0.069
0.001
0.015
0.011
0.070 433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2015
भाग 1 ]
1339
0.010
1338
0.006
1336
0.070
1335
0.030
1343
0.030
1344
0.004
0.010
1216/2 , 1216/3 , 1216/4/क, 1216/4/ख, 1216/5/ क , 1216/5 /ख
1188
0.144
1186
0.066
1194
0.034
1185
0.016
1195
0.138
0.015
-1-1-92/1, 1-192/2-
1198
0.035
1030
0.016
0.247
1107/2क , 1107/ 2 ख , 1107/ 2 ग, 1107/2 घ
1104
0.128
1.3.
-0.057
45/991
0.094
0.150
8/1, 8/2
7
0.142
6
0.186
5
0.234
4
0.226
3
0.082
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एफ. आर. पण्डा, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त ( राजस्व) .