मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 11 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2015 - फाल्गुन 22 , शक 1936
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015
क्र. ई. - 5-825 - आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , आयएएस. , कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 7 से 20 मार्च 2015 तक, चौदह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 , 21 एवं 22 मार्च 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में डॉ. आर. आर. भोंसले, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
435
जिला पंचायत सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर, जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आर. आर. भोंसले , कलेक्टर, जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015 .
436
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2015
क्र. एफ 1 (ए) 116-2011- ब- 2- दो. श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे. , पुलिस अधीक्षक, शहडोल को पुलिस मुख्यालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 478/14 , दिनांक 28 अगस्त 2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 19 से 24 मई 2014 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अण्डमान निकोबार जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री जी. जी. पाण्डेय
पत्नी
2. श्रीमती साधना पाण्डेय
पुत्र
3. श्री अनुराग पाण्डेय
पुत्र
4. श्री अनुपम पाण्डेय
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2015
क्र. एफ 1 (ए) 266-86- ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 फरवरी 2015 द्वारा श्री के. सी. वर्मा, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर को दिनांक 6 से 13 फरवरी 2015 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 फरवरी 2015 एवं विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत गृह नगर अवकाश यात्रा को निरस्त करते हुए उनके अर्जित अवकाश खाते में समायोजित किया जाता है.
क्र. एफ 1 ( ए) 74-03- ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जनवरी 2015 द्वारा श्री पी . के. माथुर, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक एस.सी.आर.बी. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2015 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 25, 26 जनवरी एवं 3 फरवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश को निरस्त करते हुए उनके अर्जित अवकाश खाते में समायोजित किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2015
क्र. एफ 1 (ए) 10-03- ब- 2- दो. श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 30 सितम्बर 2014 तक तेईस दिवस, दिनांक 1 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2014 तक, पैंतालीस दिवस, दिनांक 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2014 तक, इस प्रकार कुल (23+45+ 31 =99 ) दिवस अर्जित अवकाश की उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ -1 ( ए) 127-04-ब- 2- दो. श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) पी.टी.आर.आई. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 24 दिसम्बर 2014 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) पी.टी.आर.आई. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2015
क्र. एफ 1 (ए) 390-88- ब-2- दो. श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे . , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को व्यक्तिगत कार्य से कोटा ( राजस्थान ) जाने हेतु दिनांक 7 से 12 मार्च 2015 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6 मार्च 2015 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री सुधीर कुमार सक्सेना , भापुसे . , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री के. पी. खरे, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, ( कार्मिक) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य दिनांक 6 से 9 मार्च 2015 तक एवं दिनांक 10 से 12 मार्च 2015 तक, श्री आलोक रंजन, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(5 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार सक्सेना , भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
(4) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015
फा. क्र. 17 (ई ) 83/03- इक्कीस ब ( एक ) -318-2015.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 91 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
विशेष न्यायालय का नाम
(3)
सिविल जिले का नाम (2)
"91 . क्रमांक (1)
शहडोल
श्री एस . बी. वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियों ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शहडोल.
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , शहडोल.
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI . - B-( one ) 318-2015- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 dated 24th September 2010, namely:-
AMENDMENTS
In the said Notification , in the table , for serial number 91 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
S. No.
Name of Special
Court
(3)
Name of the Judge of the Special Court (4)
Name of the Civil District (2)
Shahdol
(1) "91 .
Shri S. B. Verma , Special Judge . Scheduled Castes/ Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act, Shahdol .
Special Judge , Scheduled Castes/ Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act , Shahdol .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1 438
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2015
सूचना
क्र. एफ - 3-27-2014- बत्तीस . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा शुजालपुर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना 2031 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर, मध्यप्रदेश .
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय देवास , मध्यप्रदेश .
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2015
क्र. एफ- 3-27-2014- बत्तीस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-27-2014- बत्तीस, दिनांक 27 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल, अवर सचिव.
Bhopal , the 27th February 2015
NOTICE
No. F- 3-27-2014 -XXXII .- Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Shujalpur, 2031 (Planning Area) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely:-
1. Commissioner , Ujjain Division , Ujjain , Madhya Pradesh .
2. Collector, District Shajapur, Madhya Pradesh .
Chief, Municipal Officer , Municipal Council Shujalpur , Madhya Pradesh . 3.
4. Dy. Director , Town & Country Planning Distt . Office Dewas , Madhya Pradesh .
2. The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under Section 19 ( 5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHISH SAXENA . Dy. Secy.
439
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2015
क्र. एफ- 3-74-2014- बत्तीस.- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( संशोधन 2012 ) की धारा 17 ( क ) ( 1 ) के अन्तर्गत आगर विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है . यह समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 - क( 2 ) सह पठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी: -
समिति में पद
संस्था/ पता
अधिनियम की
धारा 17क( 1 ) खण्ड
(4)
(3)
व्यक्तिका नाम/ पद (2)
(1)
सदस्य अध्यक्ष
नगरपालिका, परिषद् आगर
(क)
सदस्य अध्यक्ष
(ख)
जिला पंचायत, आगर/शाजापुर
सदस्य सांसद
लोक सभा क्षेत्र आगर/ शाजापुर
(ग)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र- आगर
विधायक
(घ)
नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी
कोई नहीं अध्यक्ष
(ङ)
सदस्य अध्यक्ष
जनपद पंचायत- आगर
(च)
सदस्य सरपंच
ग्राम पंचायत - मालीखेड़ी, जिला आगर
(छ) 1 .
सदस्य सरपंच
2.
ग्राम पंचायत , बेटखेड़ा ( निपानीया ) जिला आगर
सदस्य सरपंच
3.
ग्राम पंचायत, पाल ( नरवल ) जिला आगर
सदस्य प्रतिनिधि
1 .
कलेक्टर, जिला आगर
(ज)
सदस्य प्रतिनिधि
2.
काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्ट आफ इण्डिया
सदस्य प्रतिनिधि
3.
इस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया
सदस्य 4.
प्रतिनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया
सदस्य प्रतिनिधि
5.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , आगर
सदस्य प्रतिनिधि
6.
वन मण्डलाधिकारी , आगर
सदस्य प्रतिनिधि
7.
मुख्य नगरपालिका अधिकारी , आगर
संयोजक
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय
(झ)
समिति का संयोजक उज्जैन, मध्यप्रदेश .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
440
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 21 जनवरी 2015
प्रारंभिक अधिसूचना
प्र.क्र. 12 -ए- 82-13-14.- चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में कोलार परियोजना की दायीं मुख्य नहर की राला टेल माइनर ग्राम तिलाडिया, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्र. वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम तिलाडिया
विवरण
स.क्र.
(1)
(2)
1 निजी भूमि राला टेल माइनर
तहसील- नसरुल्लागंज अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर )
कुल सिंचित (3)
असिंचित (4)
(5)
0.162 0.162
0 0
0.162 योग 0.162
अनुसूची ( 2)
रालाटेल माइनर
खसरा नं .
भूमि का कुल रकबा ( हे. में )
स.क्र. कृषक का नाम व पिता का नाम
सिंचित
(4)
(3)
(2)
(1)
2.225
95/2/3
1 भंवर सिंह आ. आधार सिंह राजपूत, सा. देह भूमि स्वामी.
2.225
योग
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.में. )
सिंचित असिंचित योग
असिंचित
(8) (9) योग (6) (7)
(5)
0
0.162 0
2.225
0.162
0.162
0
0.162 2.225
0
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग नसरुल्लागंज में किया जा सकता है .
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू-अर्जन ) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा.
(4) चूंकि सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है जिससे कोई भी व्यक्तिका विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है .
समुचित सरकारी की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर अपलोड किया गया है .
(5)
प्रारंभिक अधिसूचना
प्र.क्र. 07 - अ - 82-2013-2014 .- चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में घोघरा मध्यम परियोजना, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- कुमनताल, तहसील नसरुल्लागंज
विवरण
स.क्र.
(2)
(1)
1 निजी भूमि गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर 1
योग
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर )
असिंचित
सिंचित (3)
(4)
कुल (5) 0.323
0.329
0.652
0.652
0.329
0.323
अनुसूची ( 2 )
गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर -1
भूमि का कुल रकबा ( हे. में )
स.क्र.
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
(3)
(2)
सिंचित (4) (1)
1.692
224 , 225 227/3/1
1 भगवतसिंह आ. रामनारायण , जाति देशवाली, नि. ग्राम भू-स्वामी.
2.428
224,225,227 /4 2 माखनसिंह आ. रामनारायण, जाति देशवाली, नि. ग्राम भू- स्वामी.
222/1/1/3 3 मदन आ. पून्या, गुलाबबाई पत्नि मदन, जाति चमार, नि. ग्राम भू-स्वामी.
222/1/1/7 4 कैलाश आ. बाबूलाल कमलाबाई, जाति बलाई, नि. ग्राम भू- स्वामी.
222/1/1/8 5 रामप्रसाद आ. भागीरथ , ताराबाई पत्नि रामप्रसाद , जाति चमार , नि. ग्राम भू-स्वामी.
222/1/1/4
4.120
06
6 सोमा आ. चून्या व नानरानी पत्नि सोमा, जाति चमार, नि. ग्राम भू स्वामी. योग .
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे.में. )
असिंचित (5)
असिंचित (8)
0.000
कुल (9) 0.105
सिंचित (7) 0.105
0.000
कुल (6) 1.692
0.218
0.000
0.218 0.000
2.428
0.064
0.064
0.169
0.169
0.000
0.048
0.048 0.500
0.048
0.048
0.323 0.329
0.652 6.120
2.000
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू- अर्जन ) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा.
(4) चूंकि सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है .
(5) समुचित सरकारी की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर अपलोड किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
442
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011
आदेश
भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2015
क्र. एफ. 67-29-12- तीन- 269.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् सारनी , जिला बैतूल के आम निर्वाचन में सुश्री शोभा अनिल जगदेव , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, सुश्री शोभा अनिल जगदेव को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला बैतूल के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शोभा अनिल जगदेव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शोभा अनिल जगदेव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 अगस्त 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री शोभा अनिल जगदेव से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री शोभा अनिल जगदेव को नोटिस दिनांक 7 सितम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 सितम्बर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बैतूल से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर 2014 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी सुश्री शोभा अनिल जगदेव द्वारा इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा अथवा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री शोभा अनिल जगदेव को दिनांक 4 फरवरी 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी सुश्री शोभा अनिल जगदेव उक्त दिवस की आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली सुश्री शोभा अनिल जगदेव को विहित समयावधि में दिनांक 30 जनवरी 2015 को कराई गई. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है सुश्री शोभा अनिल जगदेव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया . अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शोभा अनिल जगदेव को को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक परिषद् सारनी जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
443
भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2015
क्र. एफ 1-2-2015- सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील देवरी , बम्होरी एवं सुल्तानगंज , जिला रायसेन सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील उदयपुरा, सिलवानी एवं बेगमगंज , जिला रायसेन की सीमाओं को परिवर्तित करने कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कालम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
2. मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-
क्र.
मुख्यालय
प्रस्तावित तहसील
(3)
(2)
(1)
वर्तमान तहसील (4) देवरी
देवरी
उदयपुरा
सीमाएं (6)
अनुसूची परिवर्तन का स्वरूप (5)
1 वर्तमान तहसील उदयपुरा के रा.नि.मं. देवरी के प.ह.नं. 39 से 54 तक कुल 16 पटवारी हल्के जिनमें 40 ग्राम होंगे , अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील देवरी में सम्मिलित होंगे.
2 शेष तहसील उदयपुरा उदयपुरा उदयपुरा.
पूर्व में- जिला नरसिंहपुर पश्चिम में - शेष उदयपुरा तहसील उत्तर में- तहसील सिलवानी दक्षिण में- जिला नरसिंहपुर
वर्तमान तहसील उदयपुरा के रा.नि.मं. कोडा जमुनिया के प.ह.नं. 55 से 69 तक कुल 15 पटवारी हल्के जिनमें कुल 40 ग्राम है, शेष रहेंगे .
पूर्व में- प्रस्तावित देवरी तहसील पश्चिम में - तहसील बरेली उत्तर में- तहसील सिलवानी दक्षिण में- जिला नरहिंसपुर.
3 बम्होरी बम्होरी सिलवानी वर्तमान तहसील सिलवानी के रा.नि.मं. बम्होरी के प.ह.नं. 1 से 20 तक कुल 20 पटवारी हल्के जिनमें 71 ग्राम होंगे , अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील बम्होरी में सम्मिलित होंगे.
सिलवानी 4 शेष तहसील सिलवानी सिलवानी.
पूर्व में - शेष सिलवानी तहसील पश्चिम में- तहसील सुल्तानपुर उत्तर में- तहसील गैरतगंज दक्षिण में - तहसील बरेली एवं तहसील उदयपुरा.
वर्तमान तहसील सिलवानी के प.ह.नं. 21 से 68 तक कुल 48 पटवारी हल्के जिनमें 179 ग्राम हैं . शेष रहेंगे .
पूर्व में- जिला सागर पश्चिम में- प्रस्तावित बम्होरी तहसील उत्तर में- तहसील गैरतगंज एवं तहसील सुल्तानगंज दक्षिण में- तहसील उदयपुरा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
444
(5)
(2) (3) (4)
(1)
5 सुल्तानगंज सुल्तानगंज बेगमगंज
6 शेष तहसील बेगमगंज बेगमगंज बेगमगंज.
(6)
पूर्व में जिला सागर पश्चिम में- तहसील बेगमगंज एवं तहसील गैरतगंज. उत्तर में- तहसील सागर जिला सागर दक्षिण में- तहसील सिलवानी.
वर्तमान तहसील बेगमगंज के रा.नि.मं. तुलसीपार के प.ह.नं. 34 से 37 , 39 से 42 रा.नि.मं. सुल्तानगंज के प.ह.नं. 43 से 61 तक कुल 27 पटवारी हल्के जिनमें 105 ग्राम होंगे , अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज में सम्मिलित होंगे.
वर्तमान तहसील बेगमगंज के प.ह.नं. 1 से 33 तथा 38 कुल 34 पटवारी हल्के जिनमें कुल 128 ग्राम हैं शेष रहेंगे .
पूर्व में- प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज पश्चिम में - जिला विदिशा उत्तर में- तहसील राहतगढ़ जिला सागर दक्षिण में- तहसील गैरतगंज.
3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2015
क्र. 819-66-2015 - ए- सोलह. मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह अधिसूचित करता है कि शाजापुर के स्थानीय समाधानकर्ता को संदर्भित सीमेंट मजदूर संघ, मक्सी, जिला शाजापुर एवं रामको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ( शीट डिवीजन ) मक्सी, जिला शाजापुर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.
" अनुसूची " औद्योगिक विवाद क्रमांक 1 /एम.पी.आई.आर. /14 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण तिवारी , प्रमुख सचिव.
No. 819-66-2015 - A- XVI . In exercise of the powers conferred by sub- section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Realations Act, 1960 (27 of 1960) , the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute between Cement Mazdoor Sangh , Maksi , District Sajapur and Ramko Industries Ltd. (Sheet Division ) Maksi , District Shajapur in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Sehedule below referred to the conciliator for the local area of Shajapur.
SCHEDULE Industrial Dispute No. 1 / MPIR/ 14 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय , प्रमुख सचिव.
445
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 11 मार्च 2015 क्रमांक भू-अर्जन- 2015-2589
प्ररूप - घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1557/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए गोठड़ा से गोठड़ा ग्राम गोठड़ा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम गोठड़ा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी , 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्र.
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.0622
194
उज्जैन
उज्जैन
गोठड़ा,
0.1051
193
पटवारी हल्का नंबर
0.0751
198
23/35 .
0.0914
191/2
0.0155
199
165
0.1890
162/3
0.0687
163
0.1234
140
160
0.2242
161
162/2
158/1
0.0486
159
0.0146
144
0.0274
58/1
59
0.1783
0.0114
50
0.0112
141
योग 1.1763 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
446
प्ररूप -घ
(नियम 6 देखिये )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1544/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए पिपल्याराघौ से पिपल्याराघौ, ग्राम पिपल्याराघौ , तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन से ग्राम पिपल्याराघौ, तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी , 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्र.
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
0,1000
43/3
उज्जैन
उज्जैन
पिपल्याराघौ,
0.1000
51
21/32.
0.2230
52/1
0.1100
52/2
52/3
0.0600
0.0650
70
100
0.1800
0.0500
103/2
0.0650
104/1
110
0.0200
0.0200
104/2
0.0550
105/1
0.0250
105/2
0.0400
106/1
117
0.0200
0.0500
122
0.0300
123
0.0250
124
359
0.0300 447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.0600
228
0.0200
358
0.0500
368
0.0050
360
0.0650
362
0.0050
365
366
0.0400
0.0600
367
1.5730
योग
प्ररूप- घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1545/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए गंगेडी से गंगेडी, ग्राम गंगेडी, तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन से ग्राम गंगेडी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी , 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्र.
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.0360
122
उज्जैन
उज्जैन
गंगेडी,
123/2
0.1130 पटवारी हल्का नंबर
0.0640 22/33
123/5
0.1400
123/9
0.0600
130
0.0280
132
0.0800
134
योग 0.5210 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
448
प्ररूप - घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1556/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए सिकंदरी से सिकंदरी , ग्राम सिकंदरी , तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन से ग्राम सिकंदरी , तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी , 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्र.
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(5) (2)
(1)
0.1303
13/1
उज्जैन
उज्जैन
सिकंदरी,
0.1371
13/2
पटवारी हल्का नंबर
0.1646
14/1
23/35
0.1006
14/2
16/1/1
0.0411
0.2273
16/1/2
0.1554
42/1
44/2
0.0411
43/1
0.1050
0.1875
45/1
योग 1.2900
रोहन सक्सेना, सक्षम प्राधिकारी .
449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 25 फरवरी 2015
प्र. क्र. 11 - अ - 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 12.490
(3) उटीला
(2) ग्वालियर
(1) ग्वालियर
योग : 12.490
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा जिला ग्वालियर .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 27 फरवरी 2015
क्र. 2041- जि. भू. अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) तहसील/ रा.नि.म.
(4) 2.40 (1) सिवनी
(3) चावडी ब.न. 167 प.ह.नं. 128 .
(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू - अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
450
क्र. 2042 - जि. भू. अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 7.12 (1) सिवनी
(3) नरेला ब.न. 303 प.ह.नं. 100.
(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-2.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2015
पत्र क्र. 436 - प्रशा. - भू -अर्जन- 2014-15. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयेग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बढौरा माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छुटे हुये आंशिक रकवे का ही अर्जन किया जा रहा है और इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (4) 0.088
(3) सैल्हना
(1) सतना
(2) रामपुर
पैपखार.
बघेलान.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजनं का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बढौरा माइनर नहर निर्माण में छूटे हुये रकबे की भूमि अर्जन हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
पत्र क्र. 438 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंदों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयेग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बढौरा माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , अब केवल छुटे हुये आंशिक रकवे का ही अर्जन किया जा रहा है और इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )
(6) (1)
(2)
(4) 0.035
(3) बढौरा
सतना
रामपुर बघेलान कोठार
बढौरा माइनर नहर निर्माण में छूटे हुये रकबे की भूमि अर्जन हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2015
क्र. 1224-15 - प्रकरण क्रमांक-अ-82-14-15- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील/
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तालुका
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले ( हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
हे.
ख. नं.
0.070
516
1
हुजूर गेहूंखेडा
वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना में आने वाली निजी भूमि हेतु,
मुख्य अभियंता ( प्रोजेक्ट ) नगर पालिका निगम यांत्रिकी योजना प्रकोष्ट हर्षवर्धन काम्पलेक्स अवंतीबाई चौराहा टी. टी. नगर, भोपाल.
0.070
कुल किता
टीप:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , तहसील हुजूर भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
452
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 5 मार्च 2015
भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ..15- पत्र क्र. 43- भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(3)
(4) (2)
(1)
1.141
सतना
सतना रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग सतना.
शासकीय आवास के निर्माण एवं मशीनरी के रख रखाव हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (लांजी ) बालाघाट, दिनांक 25 फरवरी 2015
क्र. 01 - अ - 82 - वर्ष 2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनार्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 )
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्र (हे . में) (2)
(3) पौसेरा
लांजी
(1) बालाघाट
(4) निजी भूमि 0.277
प. ह . नं. 20
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) संभाग सिवनी (म. प्र. ) .
घोटी-पौसेरा- चिलोरा- चौरिया के मार्ग में सोन नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी लांजी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) संभाग सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 16 फरवरी 2015
क्र. 1641 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- सिवनी
(ग) ग्राम- जाम, प.ह.नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
भूमि (2)
अशासकीय (1)
605
0.12 योग . 0.12
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यक है- नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
सिवनी, दिनांक 19 फरवरी 2015
क्र. 1770 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील - सिवनी
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- सिघोडी, प.ह.नं. 07 ब. नं. -577.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.82 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित खसरा नं .
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.07
7/2
0.12
8
9
0.09
0.08
15
0.41
14
0.06
29
0.01
31
0.12
32/1
0.02
97
0.11
96
0.014
95
0.14
106/1
0.21
106/2
0.10
105/2
0.05
103/1
0.12
103/2
0.10
104/1
0.32
104/2
0.36
112
0.02
113
0.10
114
0.09
115
0.98
151
योग .. 3.82
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
454
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
क्र. 1771 - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम मुंगवानीकला प.ह.न. - 34 ब.नं. -490 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.13 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.01
189/1
0.15
189/2
0.09
189/3
0.08
189/4
0.1
234
0.08
200/1
0.06
125/1
0.09
126/4
0.06
127/2
0.08
127/1
0.06
127/3
0.09
128
0.09
129
0.29
131
0.04
161/1
0.2
161/2
0.25
178/2
0.03
178/3
0.03
187/1
0.03
187/2
0.03
187/3
0.19
188/1
योग .. 2.13
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील- सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1772- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- सिवनी
नगर/ग्राम- ग्राम- सिमरिया प.ह.न. - 18 ब.नं. -485 (ग)
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.81 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर. (घ )
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.04
14
120
0.17
0.19
121/1
0.06
121/2
0.09
123
0.18
191/6
0.16
191/5
0.10
195
0.06
228
0.11
15
0.12
13
0.14
12/2
0.07
17/2
0.05
17/1
17/4
0.29
0.02
0.30
10
0.13
9/1
0.09
9/2
0.12
7/6,7/2
0.01
19/1
0.11
19/2 , 19/3 455
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.19
20
0.01
21/1
2.81 कुल योग
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील-चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1773 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील - सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-पिपरिया प.ह.न. - 08 ब.नं.- 337 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित
क्षेत्रफल-4.34 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित
प्रस्तावित खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
327
0.39
0.14
326
316
0.06
0.14
317
0.06
318/1
0.08
318/2
0.03
319/1
(2)
(1)
0.22
86
0.09
90
0.1
91
0.32
97
0.12
311
0.42
309
0.19
308
0.12
306
0.06
158/1
0.1
159/1
0.03
159/2
0.12
156
0.02
161
19/2
0.04
0.05
23/1
23/4
0.05
0.1
22
0.25
21
0.14
19/1
0.2
18
0.16
17
0.03
14/3
0.18
14/2
8/1
0.15
0.04
9
0.14
10
कुल योग .. 4.34
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील- सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
456
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
क्र. 1774- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम जैतपुरखुर्द, प.ह.न. -17 ब.नं. -217 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.88 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.02
168
0.02
162
0.02
160
0.13
159/3
0.26
176
0.18
175
169
0.31
0.06
263/3
0.1
261
0.1
260
0.05
259/1
0.04
259/2
0.12
294
0.24
299
0.18
301
0.18
313/2
0.15
312/1
0.17
349
0.23
336
0.17
331/1
0.09
331/2
0.02
338
0.04
330/1
कुल योग 2.88
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1775 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम मुंगवानीखुर्द, प.ह.न. - 06 ब.नं. -491 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित
क्षेत्रफल-6.49 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित खसरा नं .
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.25
155/1
0.12
117/2
0.09
118/1
0.07
118/2
0.11
119
120
0.11
0.25
121/2
0.02
127/2
0.15
132/2
0.12
132/3
0.03
161/2
0.18
328/2
0.05
329/1 457
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.03 330
312/1
0.09
0.15 310
0.08 333
0.07 334
0.12 335/8
0.05 335/6
0.06 335/2
0.05 336
0.26 305/2
305/1
0.05
0.11 304/1
0.14 303
0.08 268
0.09 267/1
0.09 267/2
266
0.24
0.13 271
0.09 251
250
0.11
0.38 248
0.09 246
0.17 247
0.06 1
0.15 3
0.09 12/2
0.19 12/1
0.19 14
0.08 16/1
0.1 16/5
0.1 16/3
0.18 17/1
0.11 17/3
0.01 17/2
0.06 336
0.11 339
0.12 340
0.07 280
0.05 369
0.14 379
0.12 380
0.05 16/2
0.1 16/4
0.13 149
कुल योग . 6.49 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1776- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- सिवनी
नगर/ग्राम- ग्राम हथनापुर, प.ह.न. - 07 ब.नं. -597 (ग)
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-7.62 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.06
903
0.08
902
687
0.1
0.02
685
0.04
633
0.14
632
0.07
631
630
0.05
0.12
581/5
0.11
584
0.05
586
0.1
585 458
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
(2) (1)
0.17 587
0.13 588
0.12 625
626
0.01
0.05 664
0.2 665
0.07 938
0.04 939
0.17 941
0.2 942
0.13 943
0.05 944
0.12 946/1
0.09 947/4
0.19 948
0.12 950/2
0.08 960/1
0.2 959/1
0.07 967/1
0.06 967/5
940
0.1 934/1
0.13
0.06 934/3
0.12 934/5
0.12 673/2
0.12 674/6
0.1 674/2
0.02 675/1
0.06 690
0.1 689
703
0.12
0.07 708/1
0.1 709
0.07 710/2
0.07 904
0.12 905
0.21 907
0.58 837
838
0.03
0.2 828/2
0.05 819/2
(2)
(1)
0.22
833/2
0.02
744/2
736
0.14
862/1
0.1
0.08
862/2
863/1
0.02
0.03
863/2
863/3
0.03
0.16
864
0.16
865
867/3
0.12
0.04
869/8
0.11
869/6
0.07
869/7
0.02
858
0.08
859
0.08
1010
1013
0.18
1018
0.06
0.02
116
0.12
128/1
कुल योग .. 7.62
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील - चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1777 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि 459
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- कन्हरगांव , प.ह.न. - 05 ब.नं. -46 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित
क्षेत्रफल-0.73 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
0.18
593
0.08
594
0.05
595/2
0.05
596/1
0.1
596/2
0.04
597
0.23
600
कुल योग .. 0.73
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील-चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 1778 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सापापार, प.ह.न. - 06 ब.नं. - 551 (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.44 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित खसरा नं.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.02
121/7
0.19
121/1
0.11
120
0.11
119/2
0.10
117/1
0.03
117/2
0.15
9/4
0.24
24
0.03
25
0.40
26/2
0.02
29
0.34
30
0.03
76/2
0.15
114/2
0.16
112
0.03
105
0.46
106
0.19
99
0.08
216/3
0.07
216/2
217
0.01
0.14
219
0.06
213/1
0.05
30
0.12
31/1
32
0.08
कुल योग . 3.44
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
460
क्र. 1779 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- सिवनी
(क)
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बाधी, प.ह.न. 11 ब.नं. -445 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.76 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर .
प्रस्तावित खसरा नं .
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
0.04
207
0.05
208/1
0.07
205/1
0.03
204
0.06
202/2
0.07
201
0.06
200
0.45
212
0.2
198
0.01
195
0.2
194/2
0.07
197
0.22
182
0.1
186
0.18
187
0.08
169/2
0.03
162
0.19
302
0.03
164
0.07
308/1
0.11
308/2
0.13
309
(2)
(1)
0.46
312
320
0.03
0.12
25/1
0.13
23
0.03
20
0.06
19
0.11
137
0.26
141
0.06
143
0.02
355/2
282/2
0.03
कुल योग 3.76
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 1780 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील - सिवनी 461
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- गाडरवारा , प.ह.न. - 20 ब.नं. - 128 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.57 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित खसरा नं .
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.02
114/3
0.02
114/1
0.05
113
114/2
0.01
0.13
115
122
0.13
0.18
154/1
0.1
153/1
0.13
153/2
0.11
162/1
0.08
142/1
0.14
149
140
0.24
173
0.11
0.04
174
136/1
0.08 कुल योग 1.57
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 19 फरवरी 2015
नस्ती क्र. 29-2014 - एलए. भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक- 01-अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- दैत
(घ) अर्जित रकबा 0.10 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
33/2
0.10 कुल योग 0.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
462
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 04 मार्च 2015
प. क्र. 454- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला -रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम-लोही 574
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.873 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.200
256
257
0.015
0.202
253/1 , 253/2
0.020
254/1 , 254/2
0.101
255
0.050
251
252
0.053
0.040
258
0.250
250/1/क, 250/1 /ख
250/2
0.200
259
0.232
543
542/1
0.216
542/2
542/3
0.111
541
0.093
525
0.001
526
0.093
527
(2)
(1)
0.050
529
0.013
530
0.016
531
0.041
532
0.003
533/1 , 533/2
0.023
506/1 , 506/2
0.125
505/1 , 505/2
430
0.049
0.043
420
429
0.170
0.038
426
0.064
424/1, 424/2
0.018
425/1 , 425/2
0.077
423/1, 423/2
0.099
422
421/1/क
421/1 /ख
421/1 /ग
0.167
421/1 /घ
421/2
421/3
421/4
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . 2.873 ब- म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .. 2.873
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 456 - प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- गुढ 463
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(ग ) ग्राम- बड़ागांव 411
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.697 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.016 477/1 , 477/2
0.088 478
0.022 480
0.022 479
0.034 476/1 , 476/2
0.001 497/1 , 497/2
0.005 496/1 , 496/2
0.057 495/1 , 495/2
494/1
0.038 494/2
494/3
494/4
0.240 493
492/1, 492/2
492/3, 492/4,
0.372 492/5, 492/6
491/1, 491/2 ,
0.049 491/3, 491/4
706/1 , 706/2 ,
706/3, 706/4 ,
0.006 706/5
0.189 705
0.025 703
0.115 702/1 , 702/2
0.009 701
0.010 717
0.082 718
0.003 720/1 , 720/2
0.007 699
0.233 719/1 , 719/2
0.032 697
683/1 , 683/2 , 683/3 , 683/3, 0.060 683/4 , 683/5
0.165 696/1 , 696/2
0.029 691
0.019 684
0.085 690
0.008 688
(2)
(1)
687/1 , 687/2 ,
0.020
687/3 , 687/4
686/1 , 686/2 ,
0.144
686/3, 686/4
0.006
826
0.058
825/1 , 825/2
0.052
828
0.032
827
0.051
832/1, 832/2
0.168
1077
0.097
1076
0.118
1075/1 , 1075/2 , 1075/3
0.056
1108
0.196
1109/1 , 1109/2
0.007
1110
0.074
1074
0.182
1073
0.040
1113
0.162
1114
1115/1 , 1115/2 , |
0.033
1115/3 , 1115/4
0.166
1118/1 , 1118/2
0.081
1119/1 , 1119/2
0.065
1120
1127/1 , 1127/2 ,
1127/3 , 1127/4 ,
0.376
1127/5
0.452
1129/1 , 1129/2 , 1129/3
0.450
1140
0.033
1141/1 , 1141/2
0.346
1143/1 , 1143/2
0.283
1144
0.319
985/1 , 985/2
984/1 , 984/2,
0.367
984/3 , 984/4
983/1 , 983/2 ,
0.033
983/3 , 983/4
0.011
1015
0.033
474/1, 474/2
694/1/1 , 694/1/2 ,
0.002
694/1/3, 694/2
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 6.534
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.077
411
0.086
767
म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.163
6.697
अ+ब का योग .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
464
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 458- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- चौड़ियार 192
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.822 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.125
526/1 , 526/2
0.002
527
0.523
528/1 , 528/2 , 528/3
538
0.001
0.093
614
0.107
613
0.081
612
0.030
611
0.035
610
0.078
609
0.040
608
0.100
603
0.038
604/1 , 604/2
0.024
602
0.011
572/1 , 572/2
573
0.179
271
0.059
0.098
273
0.031
275/1 , 275/2
(2)
(1)
276/1 , 276/2 ,
0.233
276/3/1 , 276/3/2 ,
276/4
0.084
363
0.045
278
0.028
279
0.020
280
0.020
281
0.009
282
0.014
895/279
0.065
286
0.013
285
0.058
287
0.026
358
0.024
359
0.062
357
0.008
288
0.005
299/1 , 299/2 , 299/3
0.015
356
0.160
355
0.007
353
0.036
354
0.060
373
0.073
374
0.049
375
0.061
376
0.080
384
0.090
385
0.146
386/1 , 386/2
0.001
395
0.045
394
0.061
393
0.033
392
0.116
407
0.029
401
0.056
403/1 , 403/2
0.060
402
416/1, 416/1/क,
0.121
416/1 /ख 416/2
0.001
417/1, 417/2
0.116
404/1, 404/2
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 3.785
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.019
615
0.018
465
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.037
3.822
अब का योग ..
465
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 460 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग ) ग्राम- रीठी 554
(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.505 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.067
473
0.153
474
0.018
475
0.191
476
477
0.016
0.014
482
0.024
484
0.061
483
0.044
493/1 , 493/2
0.135
492
0.073
505
0.019
507
0.055
508
0.074
509
0.063
510
0.041
512
0.062
538
0.060
513
0.028
541
(2)
(1)
0.121
540
0.006
550
0.101
551
0.010
552
0.032
549
0.047
553
0.003
548
0.023
554
0.013
555
0.022
546
0.109
610
0.097
603
0.055
601/1 , 601/2 , 601/3
600/1 , 600/2,
0.037
600/3 , 600/4
0.007
595
0.229
599/1 , 599/2 , 599/3
0.022
597/1 , 597/2, |
597/3 , 597/4
0.050
584
267/1/1
267/1/2
267/1/क
267/2
267/3
0.170
267/4
267/5
267/6/क
267/6/ख
267/7
0.001
266
0.028
292/1 , 292/2
0.001
291
287/1
287/2
287/3
287/4
287/5
0.015
287/6
287/7
287/8
287/9
287/10
0.195
288
0.002
286/1 , 286/2 , 286/3 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
466
(2)
(1)
0.215
67/1 , 67/2
0.045
63/1 , 63/2
0.161
66
65/1 , 65/2 , 65/3 ,
0.301
65/4, 65/5
0.025
70
0.132
71
0.167
50
0.299
48/1, 48/2
0.175
72
85
0.116
0.006
87
0.045
84
0.051
88/1 , 88/2
0.139
86
0.182
89
0.008
90
0.261
91
0.003
92
289/1 , 289/2 ,
0.001
289/3 , 289/4
0.018
486
0.004
491
0.307
547
5.255
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.193
530
0.011
596
583
0.046
5.505
अब का योग म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.250
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 462- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ
( ग) ग्राम -दादर 264
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.744 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.063
739
737
0.026
0.078
764/1 , 764/2
0.102
765
0.125
769
0.057
768
0.147
770
0.031
772/1 , 772/2
0.144
773
0.006
775
0.077
774
0.063
786
0.138
778
0.030
678/1 , 678/2
0.139
695
0.012
694/1 , 694/2
0.278
693/1 , 693/2
0.021
692/1 , 692/2
0.030
547/1 , 547/2
0.030
555
0.157
580/1 , 580/2
0.013
579/1 , 579/2
0.022
577
578
0.251
576
0.198
0.021
575
0.167
574
573
0.013
569
0.108
0.169
571
0.022
572 467
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
598/1 /क, 598/2/ख , 598/2 0.003
0.001
548
0.001
738
0.001
597/1/क, 591/1/ख , 597/2 , 597/3 , 597/4
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.744
2.744 ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 464- प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील - गुढ
(ग ) ग्राम- चंदिहर 176
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.885 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं .
(हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.215
103
0.166
105
104
0.005
0.333
106
0.017
210
(2)
(1)
0.010
125
0.004
124
0.123
121
0.001
122
0.066
120
0.021
123
0.040
119
0.024
126
127
0.145
0.186
128
0.833
130/1 , 130/2
0.429
150
0.015
149
0.079
160
0.009
162
0.133
161
0.016
164
2.870 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
20 ब. म. प्र. शासन की भूमि 0.015
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.015 अब का योग .. 2.885
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 466 - प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ 468
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
(ग ) ग्राम- हटवा 629
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.410 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में)
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.076 112
110
0.059 109
0.163
0.061 108
0.167 107
14/1
14/2
14/3
14/4
0.164 14/5
14/6
14/7
14/8
14/9
0.033 15/1 , 15/2
0.005 13
0.007 12
0.028 16
0.122 11
0.011 10
0.046 9
0.045 6
0.001 8
0.195 5
0.031 4
20/1
20/2
20/3
0.019 20/4
20/5
0.043 3
0.059 2/1 , 2/2
0.073 21/1 , 21/2 , 21/3
0.002 22/1 , 22/2 , 22/3
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.410 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.000 अब का योग. 1.410 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 470- प्रका. भू-अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- गेरूआरी 169
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.546 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.084
1/1, 1/2
5
0.076
0.009
7
0.040
9/1, 9/2
0.142
8
0.084
6
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.435 ब. म. प्र. शासन की भूमि 0.111
56
म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.111 अब का योग . 0.546
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
469
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
पत्र क्र. 468- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- पकरा 327
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.191 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं .
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.099
1/1 , 1/2, 1/3
0.002
100
ब. म. प्र. शासन की भूमि अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.101
0.090
44
म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.090
0.191
अब कायोग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 472 - प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (ख) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- गेरूई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.450 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.049
319
0.103
318
0.214
317/1 , 317/2 , 317/3
314/1, 314/2,
0.173
314/3, 314/4
0.028
316/1 , 316/2
0.149
315
311/1 , 311/2 , 311/3 ,
0.082
|
311/4, 311/5 309/1 , 309/2/क,
0.059
309/ 2 /क/ 1 , 309/2 /क/2 ,
309/2/ख
312/1 , 312/2 , 312/3 ,
0.047
312/4/क, 312/4/ख 312/4/ग , 312/5
0.148
310/1 , 310/2/क/1 , 310/2ख , 310/2/ख/2
0.073
291
0.082
292/1 , 292/2
0.196
286
285
0.016
0.140
274
275
0.017
272/1 , 272/2 ,
0.192
272/3 , 272/4
0.157
245/1 , 245/2
0.087
263
0.085
247
0.038
248
0.032
260
0.114
259
0.074
253
0.036
254
0.013
252
0.121
182
0.002
180/1 , 180/2
181
0.098
0.106
174
0.015
173 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
470
(2)
(1)
0.039
171
0.087
172
0.050
168
0.025
169
167
0.105
162/1 , 162/2 ,
0.155
162/3 , 162/4 , 162/5
160
0.037
0.026
155/1 , 155/2
0.008
154
0.005
153
0.005
152
151
0.013
0.001
147/1, 147/2
3.302
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.050
85
0.033
249
0.065
161
म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.148
3.450
अब का योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 474-प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील - गुढ
(ग) ग्राम-पटना 328
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.568 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
अ- निजी पट्टे की भूमि
156/1 , 156/2 ,
0.133
156/3 , 156/4,
156/5 , 156/6
0.100
157/1 , 157/2
158/1 , 158/2
0.007
158/2/क, 158/2/ख
0.023
160/1 , 160/2
0.058
159/1 , 159/2
0.134
161
0.133
163
0.200
170
0.100
164
0.198
171
172/1 , 172/2 ,
0.216
172/3, 172/4
0.004
175/1
187/1 , 187/2
0.014
187/3 , 187/4
0.149
176
0.123
177
0.030
186
0.142
180
0.060
179
0.129
216
0.027
215
0.106
214
.0.013
213
0.100
211/1 , 211/2 , 211/3
0.027
210
0.108
209
0.012
208
0.001
205
207/1/क
207/1 /ख
0.077
207/1 /ग
207/2
0.020
232
0.133
233
0.002
234 भाग 1 ]
(2) (1)
0.055 236
0.018 235
0.005 243
0.217 239/1 , 239/2
0.013 238/1 , 238/2
0.012 241/1 , 241/2
0.002 249
250
0.104 251
0.031
0.056 266
0.019 265
0.071 267
263
0.001
0.004 268/1 , 268/2
0.024 262
0.076 271
0.034 270
0.016 272
0.121 273/1 , 273/2
0.109 274
0.032 275
0.067 277/1 , 277/2 , 277/3
0.034 278
0.029 103
0.082 280/1 , 280/2
0.065 281
0.018 282
0.004 51
0.019 288
287
0.093
0.019 289
0.046 290
0.057 291
0.014 292
0.009 293
0.072 294
0.105 295
0.081 296
471
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
(2)
(1)
0.025
297/1 , 297/2 , 297/3
0.059
155
0.004
237
0.001
299
298/1 , 298/2 ,
0.001
298/3, 298/4
4.503
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब. म. प्र. शासन की भूमि
455
0.065
0.065
म. प्र. शासन की भूमि का योग
4.568
अब का योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 476 - प्रका. - भू-अर्जन-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग ) ग्राम- सिगटी 590
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.768 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में) (2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.411
118/1 , 118/2
0.021
114/1 , 114/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
472
(2)
(1)
0.001
115/1 , 115/2
0.013
113
0.028
107/1 , 107/2 , 107/3
0.035
112
0.076
108/1 , 108/2
0.020
97
0.125
99/1 , 99/2 , 99/3
0.020
100
0.012
63
0.003
64
0.003
62
0.768
ब. म. प्र. शासन की भूमि अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.000
0.768
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 478 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग ) ग्राम - गोरगी 163
(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.726 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.159
1382
(2)
(1)
0.022
1383
0.343
1385
0.044
1384
0.091
1335
0.028
1336
0.061
1337
0.012
1377/1 , 1377/2
0.008
1338/1 , 1338/2 , 1338/3
0.236
1334
0.018
1333
0.275
1332
0.013
1331
0.010
1340
0.032
1330
0.005
1329
1328
0.176
0.097
1327/1 , 1327/2
0.087
1268
0.027
1270
0.276
921
922
0.023
0.126
923
0.030
924
0.215
925/1 , 925/2 , 925/3
926
0.041
0.023
930/1 , 930/2
928/11
928/2
928/3
0.353
928/4
928/5
928/6
928/7
928/8
927/1 , 927/2
-0.013
927/3, 927/4
0.243
929/1 , 929/2 , 929/3
0.030
942
0.118
943
0.034
947
0.026
948
0.006
952
0.159
949/1 , 949/2
0.036
995
0.156
994 473
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.165
992
993/1/1 , 993/1/2
0.078
993/2 , 993/3 , 993/4
0.173
990
0.111
989/1 , 989/2
0.159
988/1 , 988/2
1011/1/1 , 1011/1/2 ,
0.574
1011/1/3 , 1011/1/4
1011/2
1010/1/1 , 1010/1/2 ,
0.004
1010/2
0.248
1014/1 , 1014/2 , 1014/3
0.015
1339
0.501
1275/1 , 1275/2
0.030
1269
933/1 , 933/2 , 933/3 ,
0.002
933/4, 933/5,
0.009
950/1 , 950/2
0.005
951
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 5.726
ब. म . प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000
5.726
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 480- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा (ख ) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- महसांव 501
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 9.469 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
3054/1/1
0.343
3054/1/2
3054/1/3
3054/2
0.034
3057
0.181
3135
3136/1/1 , 3136/1/2 ,
0.079
3136/1/3 , 3136/2
0.013
3137/1 , 3137/2 , 3137/3
0.184
3138/1 , 3138/2
0.018
3139/1 , 3139/2
0.182
3141/1 , 3141/2
0.020
3148
0.125
3149/1 , 3149/2
0.001
3147
0.013
3150/1 , 3150/2
3160
0.042
0.045
3161
0.050
3162
0.029
3168
0.001
3159
3167
0.001
0.065
3166/1 , 3166/2
0.011
3165
0.024
3198
0.079
3199/1 , 3199/2
0.050
3196/1 , 3196/2
0.090
3197/1 , 3197/2
3207/1/1 , 3207/1/2
0.035
3207/2/1 , 3207/2/2
0.309
3322
3363
0.049
0.013
3362
3377/1 , 3377/2 ,
0.050
|
3377/3/1 , 3377/2
3376
0.059
0.090
3374/1 , 3374/2 , 3374/3
0.005
3371/1 , 3371/2
3372/1 , 3372/2 ,
0.141
3372/3 , 3372/4 474
(2) (1)
0.004 2484
0.034 2485
0.047 2486
0.032 2487
0.005 2490/1 , 2490/2/1
2490/2/2
0.001 2488
2396/1 , 2396/2 , 2396/3 ,
0.104 2396/4, 2396/5 , 2396
0.001 2404
0.004 2403/1 , 2403/2
2395/1 , 2395/2 , 2395/3 ,
3,
0.054 2395/4 , 2395/5
2398/1 , 2398/2 ,
0.020 2398/3 , 2398/4
0.019 2402/1 , 2402/2
0.012 2401
0.028 2399
0.001 2514
0.012 2515/1 , 2515/2 , 2515/3
0.018 2400
2202/1/1 , 2202/1/2 ,
0.011 2202/1/3 , 2202/4 ,
2202/1/5 , 2202/2
0.048 2201
0.027 2200
0.124 2137
0.006 2516
0.010 2198
0.004 2197
0.001 2196
0.018 2170
0.012 2171/1 , 2171/2
0.013 2172
0.019 2173
0.012 2174
0.011 2175
0.013 2176
0.019 2177
0.016 2166
0.014 2178
0.011 2179
0.011 2180/1/1 , 2180/1/2 ,
2180/2
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
(2)
(1)
0.051
2165
2164
0.019
0.002
2154
0.005
2155
0.016
2157/1 , 2157/2
0.007
2156
0.017
2158/1 , 2158/2
0.019
2159
0.019
2160/1 , 2160/2
0.017
2161
0.008
2162
0.007
2163/1 , 2163/2
0.036
1805
1688/1 , 1688/2 , 1688/3
0.270
1688/6
1688/4 , 1688/5 ,
0.251
1772/1 , 1772/2
0.015
1775
0.411
1765/1 , 1765/2 , 1765/3
1764
0.046
0.156
1763
1749
0.193
0.133
1750
0.289
1757
0.137
1751
0.134
1752
0.120
1753
0.477
1743
0.254
1740/1 , 1740/2
0.033
1742
0.091
1741
0.449
1727/1 , 1727/2
0.017
1725
0.331
259/1 , 259/2
0.017
257
0.002
241
0.174
244
0.017
228
0.184
229
0.013
230
0.184
226
0.014
217
0.183
191
0.020
194
0.004
192
0.072
193 475
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
197
0.091
0.198
195
0.004
196
0.002
198
0.001
152
0.246
142
0.042
143/1 , 143/2
0.113
140
0.122
139
0.177
136
0.029
3168
0.010
2168/1 , 2168/2
0.008
2169/1 , 2169/2
0.001
2181
3053/1 /1 /क, 3053/ 1 / 1 /ख ,
0.011
3053/1 /1 /ग , 3053/1 /1 /घ,
3053/1 /1 /ड , 3053/ 1 / 1/च,
3053/1/2 , 3053/2 , 3053/3
0.024
3055/1/1 , 3055/1/2
0.002
3169
0.018
1766/1 , 1766/2 , 1766/3
0.122
137
0.002
135
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 9.364
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.039
3056
1684
0.020
1685
0.022
0.023
1686
0.001
1748
म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.105 9.469
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 482- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-गुढ
(ग) ग्राम- उमरी 50
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.240 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.113
129
0.101
127
0.214
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
128
0.026
म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.026 अब कायोग . 0.240
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 484- प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015,
476
(ग) ग्राम- सोढा 621
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.936 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं .
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
534/1
534/2
534/3
0.374
534/4
534/5
534/6
0.011
540
0.332
541/1 , 541/2
0.068
544/1 , 544/2
0.036
545/1 , 545/2
0.050
468
0.096
465/1 , 465/2
0.048
466
0.060
459
0.096
460
0.015
548
0.026
432
0.004
434
0.150
447
0.015
448
0.025
449
0.170
446
0.100
453
0.150
457
0.016
458
0.002
454
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 1.844
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.062
547
0.030
550/1 , 550/2
म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.092
1.936
अब का योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आंवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
[ भाग 1 प. क्र. 486- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- पहाऊ 355
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.584 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में) (2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
156
0.041
0.251
75/1 , 75/2
0.223
79
0.033
139
0.016
138/1 , 138/2 , 138/3
0.246
131/1 , 131/2
0.014
132/2, 132/2
0.012
133
0.232
135
0.012
134
0.112
109
0.025
102
0.026
103
0.016
104
101/1 , 101/2
0.034
101/3 , 101/4
0.001
108
0.018
96/1 , 96/2
0.264
95/1 , 95/2
0.008
82/1 , 82/2 , 82/3
1.584
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग.
ब- म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अंब का योग .. 1.584 477
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 488 - प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- पुरवा 381
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.025 हेक्टेयर
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.032
952
0.039
953
0.103
954/1 , 954/2
0.137
961
962
0.056
0.162
960/1 , 960/2 , 960/3 , 960/4 ,
960/5
0.137
959/1 , 959/2 , 959/3 959/4 ,
959/5
0.030
969
939
0.072
0.315
938
(2)
(1)
0.045
981
915
0.119
911
0.019
916
0.087
0.079
917/1 , 917/2 , 917/3
912
0.001
0.042
918
913/1
913/2
0.125
913/3
913/4
913/5
900/1
900/2
0.137
900/3
900/4
898
0.001
901/1
901/2
901/3
0.236
901/4
901/5
905/1
905/1/क
905/2
905/3
0.028
905/4
905/6
905/7
905/8
0.001
921/1 , 921/2
0.001
970
974
0.004
2.008
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग.
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.017
914
0.017
म. प्र. शासन की भूमि का योग
2.025
अ- ब का योग ..
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
478
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .
प. क्र. 490- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- बंजारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.838 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.131
709/1 , 709/2
710
0.017
706
0.013
0.275
713
0.018
715
717
0.002
716
0.094
0.050
718/1 , 718/2 , 718/3
0.095
719
0.064
720
721
0.104
0.001
722
0.164
698
(2)
(1)
0.050
697
0.072
693
0.226
724/1 , 724/2
0.027
642
0.079
641
0.117
640
0.009
635
0.058
634
0.093
632
0.086
645
0.001
646
0.084
644
0.063
647
0.162
648
0.207
656
0.026
654
0.070
178
0.070
179/1 , 179/2
0.042
579/1 , 579/2
0.011
189
0.131
188
0.002
190
0.066
195
0.056
196
0.031
193
0.125
198
200/1
200/2
200/3
0.199
200/4
200/5
0.001
201/1 , 201/2 , 201/3
0.028
202
0.003
203
0.032
205
0.034
204
0.008
206
0.123
245 479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
246/1
0.160 246/2
246/3
246/4
0.095 247
487/1
487/2
487/3
487/4
487/5
0.031 487/6
487/7
487/8
487/9
487/10
0.009 251
0.019 252
0.001 254
485/1
485/2
485/3
485/4
485/5
0.171 485/6
485/7
485/8
485/9
485/10
485/11
0.009 255/1 , 255/2
0.023 256/1 , 256/2
0.106 257
0.005 258
0.033 259
0.058 260
0.101 261
(2)
(1)
0.183
483
484/1
484/2
0.001
484/3
484/4
484/5
0.170
482
280
0.015
0.021
479
435/1
0.018
435/2
435/3
0.001
436
0.005
437
0.092
438
0.098
439
0.001
440
0.104
441
0.049
412
442
0.001
0.052
443/1, 443/2
0.004
409
402
0.033
0.039
403
0.376
404
0.008
400
397
0.005
0.004
399
0.054
396
0.064
398
0.001
704
0.013
186
0.001
249
0.005
754
5.659
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग.
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.066
714
0.062
725
0.051
408
म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.179
5.838
अब का योग ..
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015
480
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 492- प्रका.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- गहिरी 153
(घ) लगभग क्षेत्रफल -2.508 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.212
225
0.036
226/1 , 226/2
0.222
224
0.049
223/1 , 223/2
222
0.035
0.135
217
0.023
219
0.134
218
0.002
215
0.022
212
0.117
213/1 , 213/2
0.005
140/1 , 140/2
0.042
141
0.121
142
(1)
(2)
143
0.006
0.019
144
0.063
145
0.023
146/1 , 146/2
0.003
147/1 , 147/2
0.055
148
0.009
173/1 , 173/2
0.028
152
0.025
151
153
0.005
0.015
154
0.077
155
0.047
156
0.020
97
0.182
93
95
0.007
94
0.015
0.143
92/1, 92/2
0.025
91
85
0.258
0.053
90
0.004
83
0.202
84
0.028
81/1 , 81/2
157
0.003
0.006
82
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 2.476
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.029
186
237
0.003
0.032
2.508
म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.