Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 13 March 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
11
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-03-13.11.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2015 - फाल्गुन 22 , शक 1936

विषय- सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्र. ई. - 5-825 - आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , आयएएस. , कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 7 से 20 मार्च 2015 तक, चौदह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 , 21 एवं 22 मार्च 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में डॉ. आर. आर. भोंसले, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

435

जिला पंचायत सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर, जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आर. आर. भोंसले , कलेक्टर, जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015 .

436

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2015

क्र. एफ 1 (ए) 116-2011- ब- 2- दो. श्री जी. जी. पाण्डेय, भापुसे. , पुलिस अधीक्षक, शहडोल को पुलिस मुख्यालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 478/14 , दिनांक 28 अगस्त 2014 द्वारा स्वीकृत दिनांक 19 से 24 मई 2014 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अण्डमान निकोबार जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री जी. जी. पाण्डेय

पत्नी

2. श्रीमती साधना पाण्डेय

पुत्र

3. श्री अनुराग पाण्डेय

पुत्र

4. श्री अनुपम पाण्डेय

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2015

क्र. एफ 1 (ए) 266-86- ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 फरवरी 2015 द्वारा श्री के. सी. वर्मा, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर को दिनांक 6 से 13 फरवरी 2015 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 फरवरी 2015 एवं विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत गृह नगर अवकाश यात्रा को निरस्त करते हुए उनके अर्जित अवकाश खाते में समायोजित किया जाता है.

क्र. एफ 1 ( ए) 74-03- ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जनवरी 2015 द्वारा श्री पी . के. माथुर, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक एस.सी.आर.बी. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2015 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 25, 26 जनवरी एवं 3 फरवरी 2015 के विज्ञप्त अवकाश को निरस्त करते हुए उनके अर्जित अवकाश खाते में समायोजित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2015

क्र. एफ 1 (ए) 10-03- ब- 2- दो. श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 30 सितम्बर 2014 तक तेईस दिवस, दिनांक 1 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2014 तक, पैंतालीस दिवस, दिनांक 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2014 तक, इस प्रकार कुल (23+45+ 31 =99 ) दिवस अर्जित अवकाश की उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 ( ए) 127-04-ब- 2- दो. श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स ) पी.टी.आर.आई. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 24 दिसम्बर 2014 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) पी.टी.आर.आई. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2015

क्र. एफ 1 (ए) 390-88- ब-2- दो. श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे . , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को व्यक्तिगत कार्य से कोटा ( राजस्थान ) जाने हेतु दिनांक 7 से 12 मार्च 2015 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6 मार्च 2015 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री सुधीर कुमार सक्सेना , भापुसे . , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री के. पी. खरे, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, ( कार्मिक) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य दिनांक 6 से 9 मार्च 2015 तक एवं दिनांक 10 से 12 मार्च 2015 तक, श्री आलोक रंजन, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(5 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार सक्सेना , भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

(4) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

फा. क्र. 17 (ई ) 83/03- इक्कीस ब ( एक ) -318-2015.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 91 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)

विशेष न्यायालय का नाम

(3)

सिविल जिले का नाम (2)

"91 . क्रमांक (1)

शहडोल

श्री एस . बी. वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियों ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शहडोल.

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , शहडोल.

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI . - B-( one ) 318-2015- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 dated 24th September 2010, namely:-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the table , for serial number 91 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No.

Name of Special

Court

(3)

Name of the Judge of the Special Court (4)

Name of the Civil District (2)

Shahdol

(1) "91 .

Shri S. B. Verma , Special Judge . Scheduled Castes/ Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act, Shahdol .

Special Judge , Scheduled Castes/ Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Act , Shahdol .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

[ भाग 1 438

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2015

सूचना

क्र. एफ - 3-27-2014- बत्तीस . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा शुजालपुर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना 2031 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर, मध्यप्रदेश .

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय देवास , मध्यप्रदेश .

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2015

क्र. एफ- 3-27-2014- बत्तीस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-27-2014- बत्तीस, दिनांक 27 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल, अवर सचिव.

Bhopal , the 27th February 2015

NOTICE

No. F- 3-27-2014 -XXXII .- Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Shujalpur, 2031 (Planning Area) under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely:-

1. Commissioner , Ujjain Division , Ujjain , Madhya Pradesh .

2. Collector, District Shajapur, Madhya Pradesh .

Chief, Municipal Officer , Municipal Council Shujalpur , Madhya Pradesh . 3.

4. Dy. Director , Town & Country Planning Distt . Office Dewas , Madhya Pradesh .

2. The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under Section 19 ( 5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHISH SAXENA . Dy. Secy.

439

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2015

क्र. एफ- 3-74-2014- बत्तीस.- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( संशोधन 2012 ) की धारा 17 ( क ) ( 1 ) के अन्तर्गत आगर विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है . यह समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 - क( 2 ) सह पठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी: -

समिति में पद

संस्था/ पता

अधिनियम की

धारा 17क( 1 ) खण्ड

(4)

(3)

व्यक्तिका नाम/ पद (2)

(1)

सदस्य अध्यक्ष

नगरपालिका, परिषद् आगर

(क)

सदस्य अध्यक्ष

(ख)

जिला पंचायत, आगर/शाजापुर

सदस्य सांसद

लोक सभा क्षेत्र आगर/ शाजापुर

(ग)

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र- आगर

विधायक

(घ)

नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी

कोई नहीं अध्यक्ष

(ङ)

सदस्य अध्यक्ष

जनपद पंचायत- आगर

(च)

सदस्य सरपंच

ग्राम पंचायत - मालीखेड़ी, जिला आगर

(छ) 1 .

सदस्य सरपंच

2.

ग्राम पंचायत , बेटखेड़ा ( निपानीया ) जिला आगर

सदस्य सरपंच

3.

ग्राम पंचायत, पाल ( नरवल ) जिला आगर

सदस्य प्रतिनिधि

1 .

कलेक्टर, जिला आगर

(ज)

सदस्य प्रतिनिधि

2.

काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्ट आफ इण्डिया

सदस्य प्रतिनिधि

3.

इस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया

सदस्य 4.

प्रतिनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया

सदस्य प्रतिनिधि

5.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , आगर

सदस्य प्रतिनिधि

6.

वन मण्डलाधिकारी , आगर

सदस्य प्रतिनिधि

7.

मुख्य नगरपालिका अधिकारी , आगर

संयोजक

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय

(झ)

समिति का संयोजक उज्जैन, मध्यप्रदेश .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

आशीष सक्सेना, उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

440

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 21 जनवरी 2015

प्रारंभिक अधिसूचना

प्र.क्र. 12 -ए- 82-13-14.- चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में कोलार परियोजना की दायीं मुख्य नहर की राला टेल माइनर ग्राम तिलाडिया, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्र. वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम तिलाडिया

विवरण

स.क्र.

(1)

(2)

1 निजी भूमि राला टेल माइनर

तहसील- नसरुल्लागंज अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर )

कुल सिंचित (3)

असिंचित (4)

(5)

0.162 0.162

0 0

0.162 योग 0.162

अनुसूची ( 2)

रालाटेल माइनर

खसरा नं .

भूमि का कुल रकबा ( हे. में )

स.क्र. कृषक का नाम व पिता का नाम

सिंचित

(4)

(3)

(2)

(1)

2.225

95/2/3

1 भंवर सिंह आ. आधार सिंह राजपूत, सा. देह भूमि स्वामी.

2.225

योग

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.में. )

सिंचित असिंचित योग

असिंचित

(8) (9) योग (6) (7)

(5)

0

0.162 0

2.225

0.162

0.162

0

0.162 2.225

0

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग नसरुल्लागंज में किया जा सकता है .

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू-अर्जन ) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा.

(4) चूंकि सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है जिससे कोई भी व्यक्तिका विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है .

समुचित सरकारी की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर अपलोड किया गया है .

(5)

प्रारंभिक अधिसूचना

प्र.क्र. 07 - अ - 82-2013-2014 .- चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में घोघरा मध्यम परियोजना, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची ( 1 )

ग्राम- कुमनताल, तहसील नसरुल्लागंज

विवरण

स.क्र.

(2)

(1)

1 निजी भूमि गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर 1

योग

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर )

असिंचित

सिंचित (3)

(4)

कुल (5) 0.323

0.329

0.652

0.652

0.329

0.323

अनुसूची ( 2 )

गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर -1

भूमि का कुल रकबा ( हे. में )

स.क्र.

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

(3)

(2)

सिंचित (4) (1)

1.692

224 , 225 227/3/1

1 भगवतसिंह आ. रामनारायण , जाति देशवाली, नि. ग्राम भू-स्वामी.

2.428

224,225,227 /4 2 माखनसिंह आ. रामनारायण, जाति देशवाली, नि. ग्राम भू- स्वामी.

222/1/1/3 3 मदन आ. पून्या, गुलाबबाई पत्नि मदन, जाति चमार, नि. ग्राम भू-स्वामी.

222/1/1/7 4 कैलाश आ. बाबूलाल कमलाबाई, जाति बलाई, नि. ग्राम भू- स्वामी.

222/1/1/8 5 रामप्रसाद आ. भागीरथ , ताराबाई पत्नि रामप्रसाद , जाति चमार , नि. ग्राम भू-स्वामी.

222/1/1/4

4.120

06

6 सोमा आ. चून्या व नानरानी पत्नि सोमा, जाति चमार, नि. ग्राम भू स्वामी. योग .

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे.में. )

असिंचित (5)

असिंचित (8)

0.000

कुल (9) 0.105

सिंचित (7) 0.105

0.000

कुल (6) 1.692

0.218

0.000

0.218 0.000

2.428

0.064

0.064

0.169

0.169

0.000

0.048

0.048 0.500

0.048

0.048

0.323 0.329

0.652 6.120

2.000

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू- अर्जन ) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा.

(4) चूंकि सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है .

(5) समुचित सरकारी की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

442

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

आदेश

भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2015

क्र. एफ. 67-29-12- तीन- 269.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् सारनी , जिला बैतूल के आम निर्वाचन में सुश्री शोभा अनिल जगदेव , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, सुश्री शोभा अनिल जगदेव को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला बैतूल के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शोभा अनिल जगदेव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शोभा अनिल जगदेव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 अगस्त 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री शोभा अनिल जगदेव से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी सुश्री शोभा अनिल जगदेव को नोटिस दिनांक 7 सितम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 सितम्बर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला बैतूल से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर 2014 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी सुश्री शोभा अनिल जगदेव द्वारा इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा अथवा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री शोभा अनिल जगदेव को दिनांक 4 फरवरी 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी सुश्री शोभा अनिल जगदेव उक्त दिवस की आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली सुश्री शोभा अनिल जगदेव को विहित समयावधि में दिनांक 30 जनवरी 2015 को कराई गई. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है सुश्री शोभा अनिल जगदेव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया . अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शोभा अनिल जगदेव को को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक परिषद् सारनी जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

443

भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2015

क्र. एफ 1-2-2015- सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील देवरी , बम्होरी एवं सुल्तानगंज , जिला रायसेन सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील उदयपुरा, सिलवानी एवं बेगमगंज , जिला रायसेन की सीमाओं को परिवर्तित करने कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कालम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-

क्र.

मुख्यालय

प्रस्तावित तहसील

(3)

(2)

(1)

वर्तमान तहसील (4) देवरी

देवरी

उदयपुरा

सीमाएं (6)

अनुसूची परिवर्तन का स्वरूप (5)

1 वर्तमान तहसील उदयपुरा के रा.नि.मं. देवरी के प.ह.नं. 39 से 54 तक कुल 16 पटवारी हल्के जिनमें 40 ग्राम होंगे , अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील देवरी में सम्मिलित होंगे.

2 शेष तहसील उदयपुरा उदयपुरा उदयपुरा.

पूर्व में- जिला नरसिंहपुर पश्चिम में - शेष उदयपुरा तहसील उत्तर में- तहसील सिलवानी दक्षिण में- जिला नरसिंहपुर

वर्तमान तहसील उदयपुरा के रा.नि.मं. कोडा जमुनिया के प.ह.नं. 55 से 69 तक कुल 15 पटवारी हल्के जिनमें कुल 40 ग्राम है, शेष रहेंगे .

पूर्व में- प्रस्तावित देवरी तहसील पश्चिम में - तहसील बरेली उत्तर में- तहसील सिलवानी दक्षिण में- जिला नरहिंसपुर.

3 बम्होरी बम्होरी सिलवानी वर्तमान तहसील सिलवानी के रा.नि.मं. बम्होरी के प.ह.नं. 1 से 20 तक कुल 20 पटवारी हल्के जिनमें 71 ग्राम होंगे , अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील बम्होरी में सम्मिलित होंगे.

सिलवानी 4 शेष तहसील सिलवानी सिलवानी.

पूर्व में - शेष सिलवानी तहसील पश्चिम में- तहसील सुल्तानपुर उत्तर में- तहसील गैरतगंज दक्षिण में - तहसील बरेली एवं तहसील उदयपुरा.

वर्तमान तहसील सिलवानी के प.ह.नं. 21 से 68 तक कुल 48 पटवारी हल्के जिनमें 179 ग्राम हैं . शेष रहेंगे .

पूर्व में- जिला सागर पश्चिम में- प्रस्तावित बम्होरी तहसील उत्तर में- तहसील गैरतगंज एवं तहसील सुल्तानगंज दक्षिण में- तहसील उदयपुरा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

444

(5)

(2) (3) (4)

(1)

5 सुल्तानगंज सुल्तानगंज बेगमगंज

6 शेष तहसील बेगमगंज बेगमगंज बेगमगंज.

(6)

पूर्व में जिला सागर पश्चिम में- तहसील बेगमगंज एवं तहसील गैरतगंज. उत्तर में- तहसील सागर जिला सागर दक्षिण में- तहसील सिलवानी.

वर्तमान तहसील बेगमगंज के रा.नि.मं. तुलसीपार के प.ह.नं. 34 से 37 , 39 से 42 रा.नि.मं. सुल्तानगंज के प.ह.नं. 43 से 61 तक कुल 27 पटवारी हल्के जिनमें 105 ग्राम होंगे , अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज में सम्मिलित होंगे.

वर्तमान तहसील बेगमगंज के प.ह.नं. 1 से 33 तथा 38 कुल 34 पटवारी हल्के जिनमें कुल 128 ग्राम हैं शेष रहेंगे .

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज पश्चिम में - जिला विदिशा उत्तर में- तहसील राहतगढ़ जिला सागर दक्षिण में- तहसील गैरतगंज.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2015

क्र. 819-66-2015 - ए- सोलह. मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह अधिसूचित करता है कि शाजापुर के स्थानीय समाधानकर्ता को संदर्भित सीमेंट मजदूर संघ, मक्सी, जिला शाजापुर एवं रामको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ( शीट डिवीजन ) मक्सी, जिला शाजापुर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

" अनुसूची " औद्योगिक विवाद क्रमांक 1 /एम.पी.आई.आर. /14 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण तिवारी , प्रमुख सचिव.

No. 819-66-2015 - A- XVI . In exercise of the powers conferred by sub- section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Realations Act, 1960 (27 of 1960) , the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute between Cement Mazdoor Sangh , Maksi , District Sajapur and Ramko Industries Ltd. (Sheet Division ) Maksi , District Shajapur in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Sehedule below referred to the conciliator for the local area of Shajapur.

SCHEDULE Industrial Dispute No. 1 / MPIR/ 14 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय , प्रमुख सचिव.

445

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 11 मार्च 2015 क्रमांक भू-अर्जन- 2015-2589

प्ररूप - घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1557/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए गोठड़ा से गोठड़ा ग्राम गोठड़ा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम गोठड़ा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी , 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्र.

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.0622

194

उज्जैन

उज्जैन

गोठड़ा,

0.1051

193

पटवारी हल्का नंबर

0.0751

198

23/35 .

0.0914

191/2

0.0155

199

165

0.1890

162/3

0.0687

163

0.1234

140

160

0.2242

161

162/2

158/1

0.0486

159

0.0146

144

0.0274

58/1

59

0.1783

0.0114

50

0.0112

141

योग 1.1763 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

446

प्ररूप -घ

(नियम 6 देखिये )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1544/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए पिपल्याराघौ से पिपल्याराघौ, ग्राम पिपल्याराघौ , तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन से ग्राम पिपल्याराघौ, तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी , 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्र.

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

0,1000

43/3

उज्जैन

उज्जैन

पिपल्याराघौ,

0.1000

51

21/32.

0.2230

52/1

0.1100

52/2

52/3

0.0600

0.0650

70

100

0.1800

0.0500

103/2

0.0650

104/1

110

0.0200

0.0200

104/2

0.0550

105/1

0.0250

105/2

0.0400

106/1

117

0.0200

0.0500

122

0.0300

123

0.0250

124

359

0.0300 447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.0600

228

0.0200

358

0.0500

368

0.0050

360

0.0650

362

0.0050

365

366

0.0400

0.0600

367

1.5730

योग

प्ररूप- घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1545/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए गंगेडी से गंगेडी, ग्राम गंगेडी, तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन से ग्राम गंगेडी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी , 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्र.

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.0360

122

उज्जैन

उज्जैन

गंगेडी,

123/2

0.1130 पटवारी हल्का नंबर

0.0640 22/33

123/5

0.1400

123/9

0.0600

130

0.0280

132

0.0800

134

योग 0.5210 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

448

प्ररूप - घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1556/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए सिकंदरी से सिकंदरी , ग्राम सिकंदरी , तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन से ग्राम सिकंदरी , तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 फरवरी , 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्र.

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(5) (2)

(1)

0.1303

13/1

उज्जैन

उज्जैन

सिकंदरी,

0.1371

13/2

पटवारी हल्का नंबर

0.1646

14/1

23/35

0.1006

14/2

16/1/1

0.0411

0.2273

16/1/2

0.1554

42/1

44/2

0.0411

43/1

0.1050

0.1875

45/1

योग 1.2900

रोहन सक्सेना, सक्षम प्राधिकारी .

449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 25 फरवरी 2015

प्र. क्र. 11 - अ - 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 12.490

(3) उटीला

(2) ग्वालियर

(1) ग्वालियर

योग : 12.490

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा जिला ग्वालियर .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 27 फरवरी 2015

क्र. 2041- जि. भू. अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) तहसील/ रा.नि.म.

(4) 2.40 (1) सिवनी

(3) चावडी ब.न. 167 प.ह.नं. 128 .

(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू - अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

450

क्र. 2042 - जि. भू. अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 7.12 (1) सिवनी

(3) नरेला ब.न. 303 प.ह.नं. 100.

(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-2.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2015

पत्र क्र. 436 - प्रशा. - भू -अर्जन- 2014-15. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयेग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बढौरा माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छुटे हुये आंशिक रकवे का ही अर्जन किया जा रहा है और इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (4) 0.088

(3) सैल्हना

(1) सतना

(2) रामपुर

पैपखार.

बघेलान.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजनं का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बढौरा माइनर नहर निर्माण में छूटे हुये रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना, ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

पत्र क्र. 438 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंदों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयेग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बढौरा माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , अब केवल छुटे हुये आंशिक रकवे का ही अर्जन किया जा रहा है और इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )

(6) (1)

(2)

(4) 0.035

(3) बढौरा

सतना

रामपुर बघेलान कोठार

बढौरा माइनर नहर निर्माण में छूटे हुये रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2015

क्र. 1224-15 - प्रकरण क्रमांक-अ-82-14-15- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील/

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तालुका

लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले ( हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

हे.

ख. नं.

0.070

516

1

हुजूर गेहूंखेडा

वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना में आने वाली निजी भूमि हेतु,

मुख्य अभियंता ( प्रोजेक्ट ) नगर पालिका निगम यांत्रिकी योजना प्रकोष्ट हर्षवर्धन काम्पलेक्स अवंतीबाई चौराहा टी. टी. नगर, भोपाल.

0.070

कुल किता

टीप:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , तहसील हुजूर भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

452

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 मार्च 2015

भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ..15- पत्र क्र. 43- भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )

(3)

(4) (2)

(1)

1.141

सतना

सतना रघुराजनगर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग सतना.

शासकीय आवास के निर्माण एवं मशीनरी के रख रखाव हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (लांजी ) बालाघाट, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. 01 - अ - 82 - वर्ष 2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनार्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 )

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्र (हे . में) (2)

(3) पौसेरा

लांजी

(1) बालाघाट

(4) निजी भूमि 0.277

प. ह . नं. 20

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) संभाग सिवनी (म. प्र. ) .

घोटी-पौसेरा- चिलोरा- चौरिया के मार्ग में सोन नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी लांजी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) संभाग सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 16 फरवरी 2015

क्र. 1641 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम- जाम, प.ह.नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

भूमि (2)

अशासकीय (1)

605

0.12 योग . 0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यक है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 19 फरवरी 2015

क्र. 1770 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील - सिवनी

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- सिघोडी, प.ह.नं. 07 ब. नं. -577.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.82 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं .

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.07

7/2

0.12

8

9

0.09

0.08

15

0.41

14

0.06

29

0.01

31

0.12

32/1

0.02

97

0.11

96

0.014

95

0.14

106/1

0.21

106/2

0.10

105/2

0.05

103/1

0.12

103/2

0.10

104/1

0.32

104/2

0.36

112

0.02

113

0.10

114

0.09

115

0.98

151

योग .. 3.82

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

454

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

क्र. 1771 - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम मुंगवानीकला प.ह.न. - 34 ब.नं. -490 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.13 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.01

189/1

0.15

189/2

0.09

189/3

0.08

189/4

0.1

234

0.08

200/1

0.06

125/1

0.09

126/4

0.06

127/2

0.08

127/1

0.06

127/3

0.09

128

0.09

129

0.29

131

0.04

161/1

0.2

161/2

0.25

178/2

0.03

178/3

0.03

187/1

0.03

187/2

0.03

187/3

0.19

188/1

योग .. 2.13

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील- सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1772- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

नगर/ग्राम- ग्राम- सिमरिया प.ह.न. - 18 ब.नं. -485 (ग)

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.81 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर. (घ )

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.04

14

120

0.17

0.19

121/1

0.06

121/2

0.09

123

0.18

191/6

0.16

191/5

0.10

195

0.06

228

0.11

15

0.12

13

0.14

12/2

0.07

17/2

0.05

17/1

17/4

0.29

0.02

0.30

10

0.13

9/1

0.09

9/2

0.12

7/6,7/2

0.01

19/1

0.11

19/2 , 19/3 455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.19

20

0.01

21/1

2.81 कुल योग

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील-चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1773 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील - सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-पिपरिया प.ह.न. - 08 ब.नं.- 337 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित

क्षेत्रफल-4.34 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित

प्रस्तावित खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

327

0.39

0.14

326

316

0.06

0.14

317

0.06

318/1

0.08

318/2

0.03

319/1

(2)

(1)

0.22

86

0.09

90

0.1

91

0.32

97

0.12

311

0.42

309

0.19

308

0.12

306

0.06

158/1

0.1

159/1

0.03

159/2

0.12

156

0.02

161

19/2

0.04

0.05

23/1

23/4

0.05

0.1

22

0.25

21

0.14

19/1

0.2

18

0.16

17

0.03

14/3

0.18

14/2

8/1

0.15

0.04

9

0.14

10

कुल योग .. 4.34

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील- सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

456

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

क्र. 1774- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम जैतपुरखुर्द, प.ह.न. -17 ब.नं. -217 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.88 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.02

168

0.02

162

0.02

160

0.13

159/3

0.26

176

0.18

175

169

0.31

0.06

263/3

0.1

261

0.1

260

0.05

259/1

0.04

259/2

0.12

294

0.24

299

0.18

301

0.18

313/2

0.15

312/1

0.17

349

0.23

336

0.17

331/1

0.09

331/2

0.02

338

0.04

330/1

कुल योग 2.88

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1775 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम मुंगवानीखुर्द, प.ह.न. - 06 ब.नं. -491 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित

क्षेत्रफल-6.49 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं .

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.25

155/1

0.12

117/2

0.09

118/1

0.07

118/2

0.11

119

120

0.11

0.25

121/2

0.02

127/2

0.15

132/2

0.12

132/3

0.03

161/2

0.18

328/2

0.05

329/1 457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

0.03 330

312/1

0.09

0.15 310

0.08 333

0.07 334

0.12 335/8

0.05 335/6

0.06 335/2

0.05 336

0.26 305/2

305/1

0.05

0.11 304/1

0.14 303

0.08 268

0.09 267/1

0.09 267/2

266

0.24

0.13 271

0.09 251

250

0.11

0.38 248

0.09 246

0.17 247

0.06 1

0.15 3

0.09 12/2

0.19 12/1

0.19 14

0.08 16/1

0.1 16/5

0.1 16/3

0.18 17/1

0.11 17/3

0.01 17/2

0.06 336

0.11 339

0.12 340

0.07 280

0.05 369

0.14 379

0.12 380

0.05 16/2

0.1 16/4

0.13 149

कुल योग . 6.49 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1776- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

नगर/ग्राम- ग्राम हथनापुर, प.ह.न. - 07 ब.नं. -597 (ग)

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-7.62 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.06

903

0.08

902

687

0.1

0.02

685

0.04

633

0.14

632

0.07

631

630

0.05

0.12

581/5

0.11

584

0.05

586

0.1

585 458

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

(2) (1)

0.17 587

0.13 588

0.12 625

626

0.01

0.05 664

0.2 665

0.07 938

0.04 939

0.17 941

0.2 942

0.13 943

0.05 944

0.12 946/1

0.09 947/4

0.19 948

0.12 950/2

0.08 960/1

0.2 959/1

0.07 967/1

0.06 967/5

940

0.1 934/1

0.13

0.06 934/3

0.12 934/5

0.12 673/2

0.12 674/6

0.1 674/2

0.02 675/1

0.06 690

0.1 689

703

0.12

0.07 708/1

0.1 709

0.07 710/2

0.07 904

0.12 905

0.21 907

0.58 837

838

0.03

0.2 828/2

0.05 819/2

(2)

(1)

0.22

833/2

0.02

744/2

736

0.14

862/1

0.1

0.08

862/2

863/1

0.02

0.03

863/2

863/3

0.03

0.16

864

0.16

865

867/3

0.12

0.04

869/8

0.11

869/6

0.07

869/7

0.02

858

0.08

859

0.08

1010

1013

0.18

1018

0.06

0.02

116

0.12

128/1

कुल योग .. 7.62

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील - चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1777 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि 459

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- कन्हरगांव , प.ह.न. - 05 ब.नं. -46 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित

क्षेत्रफल-0.73 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

0.18

593

0.08

594

0.05

595/2

0.05

596/1

0.1

596/2

0.04

597

0.23

600

कुल योग .. 0.73

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील-चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1778 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सापापार, प.ह.न. - 06 ब.नं. - 551 (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.44 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.02

121/7

0.19

121/1

0.11

120

0.11

119/2

0.10

117/1

0.03

117/2

0.15

9/4

0.24

24

0.03

25

0.40

26/2

0.02

29

0.34

30

0.03

76/2

0.15

114/2

0.16

112

0.03

105

0.46

106

0.19

99

0.08

216/3

0.07

216/2

217

0.01

0.14

219

0.06

213/1

0.05

30

0.12

31/1

32

0.08

कुल योग . 3.44

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

460

क्र. 1779 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- सिवनी

(क)

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बाधी, प.ह.न. 11 ब.नं. -445 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-3.76 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर .

प्रस्तावित खसरा नं .

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.04

207

0.05

208/1

0.07

205/1

0.03

204

0.06

202/2

0.07

201

0.06

200

0.45

212

0.2

198

0.01

195

0.2

194/2

0.07

197

0.22

182

0.1

186

0.18

187

0.08

169/2

0.03

162

0.19

302

0.03

164

0.07

308/1

0.11

308/2

0.13

309

(2)

(1)

0.46

312

320

0.03

0.12

25/1

0.13

23

0.03

20

0.06

19

0.11

137

0.26

141

0.06

143

0.02

355/2

282/2

0.03

कुल योग 3.76

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1780 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील - सिवनी 461

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- गाडरवारा , प.ह.न. - 20 ब.नं. - 128 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.57 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित रकबा

प्रस्तावित खसरा नं .

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.02

114/3

0.02

114/1

0.05

113

114/2

0.01

0.13

115

122

0.13

0.18

154/1

0.1

153/1

0.13

153/2

0.11

162/1

0.08

142/1

0.14

149

140

0.24

173

0.11

0.04

174

136/1

0.08 कुल योग 1.57

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 19 फरवरी 2015

नस्ती क्र. 29-2014 - एलए. भू- अर्जन- प्रकरण क्रमांक- 01-अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- दैत

(घ) अर्जित रकबा 0.10 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

33/2

0.10 कुल योग 0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

462

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 04 मार्च 2015

प. क्र. 454- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला -रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम-लोही 574

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.873 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.200

256

257

0.015

0.202

253/1 , 253/2

0.020

254/1 , 254/2

0.101

255

0.050

251

252

0.053

0.040

258

0.250

250/1/क, 250/1 /ख

250/2

0.200

259

0.232

543

542/1

0.216

542/2

542/3

0.111

541

0.093

525

0.001

526

0.093

527

(2)

(1)

0.050

529

0.013

530

0.016

531

0.041

532

0.003

533/1 , 533/2

0.023

506/1 , 506/2

0.125

505/1 , 505/2

430

0.049

0.043

420

429

0.170

0.038

426

0.064

424/1, 424/2

0.018

425/1 , 425/2

0.077

423/1, 423/2

0.099

422

421/1/क

421/1 /ख

421/1 /ग

0.167

421/1 /घ

421/2

421/3

421/4

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . 2.873 ब- म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .. 2.873

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 456 - प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- गुढ 463

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- बड़ागांव 411

( घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.697 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.016 477/1 , 477/2

0.088 478

0.022 480

0.022 479

0.034 476/1 , 476/2

0.001 497/1 , 497/2

0.005 496/1 , 496/2

0.057 495/1 , 495/2

494/1

0.038 494/2

494/3

494/4

0.240 493

492/1, 492/2

492/3, 492/4,

0.372 492/5, 492/6

491/1, 491/2 ,

0.049 491/3, 491/4

706/1 , 706/2 ,

706/3, 706/4 ,

0.006 706/5

0.189 705

0.025 703

0.115 702/1 , 702/2

0.009 701

0.010 717

0.082 718

0.003 720/1 , 720/2

0.007 699

0.233 719/1 , 719/2

0.032 697

683/1 , 683/2 , 683/3 , 683/3, 0.060 683/4 , 683/5

0.165 696/1 , 696/2

0.029 691

0.019 684

0.085 690

0.008 688

(2)

(1)

687/1 , 687/2 ,

0.020

687/3 , 687/4

686/1 , 686/2 ,

0.144

686/3, 686/4

0.006

826

0.058

825/1 , 825/2

0.052

828

0.032

827

0.051

832/1, 832/2

0.168

1077

0.097

1076

0.118

1075/1 , 1075/2 , 1075/3

0.056

1108

0.196

1109/1 , 1109/2

0.007

1110

0.074

1074

0.182

1073

0.040

1113

0.162

1114

1115/1 , 1115/2 , |

0.033

1115/3 , 1115/4

0.166

1118/1 , 1118/2

0.081

1119/1 , 1119/2

0.065

1120

1127/1 , 1127/2 ,

1127/3 , 1127/4 ,

0.376

1127/5

0.452

1129/1 , 1129/2 , 1129/3

0.450

1140

0.033

1141/1 , 1141/2

0.346

1143/1 , 1143/2

0.283

1144

0.319

985/1 , 985/2

984/1 , 984/2,

0.367

984/3 , 984/4

983/1 , 983/2 ,

0.033

983/3 , 983/4

0.011

1015

0.033

474/1, 474/2

694/1/1 , 694/1/2 ,

0.002

694/1/3, 694/2

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 6.534

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.077

411

0.086

767

म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.163

6.697

अ+ब का योग .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

464

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 458- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- चौड़ियार 192

(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.822 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.125

526/1 , 526/2

0.002

527

0.523

528/1 , 528/2 , 528/3

538

0.001

0.093

614

0.107

613

0.081

612

0.030

611

0.035

610

0.078

609

0.040

608

0.100

603

0.038

604/1 , 604/2

0.024

602

0.011

572/1 , 572/2

573

0.179

271

0.059

0.098

273

0.031

275/1 , 275/2

(2)

(1)

276/1 , 276/2 ,

0.233

276/3/1 , 276/3/2 ,

276/4

0.084

363

0.045

278

0.028

279

0.020

280

0.020

281

0.009

282

0.014

895/279

0.065

286

0.013

285

0.058

287

0.026

358

0.024

359

0.062

357

0.008

288

0.005

299/1 , 299/2 , 299/3

0.015

356

0.160

355

0.007

353

0.036

354

0.060

373

0.073

374

0.049

375

0.061

376

0.080

384

0.090

385

0.146

386/1 , 386/2

0.001

395

0.045

394

0.061

393

0.033

392

0.116

407

0.029

401

0.056

403/1 , 403/2

0.060

402

416/1, 416/1/क,

0.121

416/1 /ख 416/2

0.001

417/1, 417/2

0.116

404/1, 404/2

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 3.785

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.019

615

0.018

465

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.037

3.822

अब का योग ..

465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 460 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग ) ग्राम- रीठी 554

(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.505 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.067

473

0.153

474

0.018

475

0.191

476

477

0.016

0.014

482

0.024

484

0.061

483

0.044

493/1 , 493/2

0.135

492

0.073

505

0.019

507

0.055

508

0.074

509

0.063

510

0.041

512

0.062

538

0.060

513

0.028

541

(2)

(1)

0.121

540

0.006

550

0.101

551

0.010

552

0.032

549

0.047

553

0.003

548

0.023

554

0.013

555

0.022

546

0.109

610

0.097

603

0.055

601/1 , 601/2 , 601/3

600/1 , 600/2,

0.037

600/3 , 600/4

0.007

595

0.229

599/1 , 599/2 , 599/3

0.022

597/1 , 597/2, |

597/3 , 597/4

0.050

584

267/1/1

267/1/2

267/1/क

267/2

267/3

0.170

267/4

267/5

267/6/क

267/6/ख

267/7

0.001

266

0.028

292/1 , 292/2

0.001

291

287/1

287/2

287/3

287/4

287/5

0.015

287/6

287/7

287/8

287/9

287/10

0.195

288

0.002

286/1 , 286/2 , 286/3 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

466

(2)

(1)

0.215

67/1 , 67/2

0.045

63/1 , 63/2

0.161

66

65/1 , 65/2 , 65/3 ,

0.301

65/4, 65/5

0.025

70

0.132

71

0.167

50

0.299

48/1, 48/2

0.175

72

85

0.116

0.006

87

0.045

84

0.051

88/1 , 88/2

0.139

86

0.182

89

0.008

90

0.261

91

0.003

92

289/1 , 289/2 ,

0.001

289/3 , 289/4

0.018

486

0.004

491

0.307

547

5.255

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.193

530

0.011

596

583

0.046

5.505

अब का योग म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 462- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

( ग) ग्राम -दादर 264

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.744 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.063

739

737

0.026

0.078

764/1 , 764/2

0.102

765

0.125

769

0.057

768

0.147

770

0.031

772/1 , 772/2

0.144

773

0.006

775

0.077

774

0.063

786

0.138

778

0.030

678/1 , 678/2

0.139

695

0.012

694/1 , 694/2

0.278

693/1 , 693/2

0.021

692/1 , 692/2

0.030

547/1 , 547/2

0.030

555

0.157

580/1 , 580/2

0.013

579/1 , 579/2

0.022

577

578

0.251

576

0.198

0.021

575

0.167

574

573

0.013

569

0.108

0.169

571

0.022

572 467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

598/1 /क, 598/2/ख , 598/2 0.003

0.001

548

0.001

738

0.001

597/1/क, 591/1/ख , 597/2 , 597/3 , 597/4

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.744

2.744 ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 464- प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - गुढ

(ग ) ग्राम- चंदिहर 176

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.885 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं .

(हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.215

103

0.166

105

104

0.005

0.333

106

0.017

210

(2)

(1)

0.010

125

0.004

124

0.123

121

0.001

122

0.066

120

0.021

123

0.040

119

0.024

126

127

0.145

0.186

128

0.833

130/1 , 130/2

0.429

150

0.015

149

0.079

160

0.009

162

0.133

161

0.016

164

2.870 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

20 ब. म. प्र. शासन की भूमि 0.015

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.015 अब का योग .. 2.885

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 466 - प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ 468

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

(ग ) ग्राम- हटवा 629

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.410 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.076 112

110

0.059 109

0.163

0.061 108

0.167 107

14/1

14/2

14/3

14/4

0.164 14/5

14/6

14/7

14/8

14/9

0.033 15/1 , 15/2

0.005 13

0.007 12

0.028 16

0.122 11

0.011 10

0.046 9

0.045 6

0.001 8

0.195 5

0.031 4

20/1

20/2

20/3

0.019 20/4

20/5

0.043 3

0.059 2/1 , 2/2

0.073 21/1 , 21/2 , 21/3

0.002 22/1 , 22/2 , 22/3

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.410 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.000 अब का योग. 1.410 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 470- प्रका. भू-अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- गेरूआरी 169

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.546 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.084

1/1, 1/2

5

0.076

0.009

7

0.040

9/1, 9/2

0.142

8

0.084

6

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.435 ब. म. प्र. शासन की भूमि 0.111

56

म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.111 अब का योग . 0.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

469

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

पत्र क्र. 468- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- पकरा 327

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.191 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं .

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.099

1/1 , 1/2, 1/3

0.002

100

ब. म. प्र. शासन की भूमि अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.101

0.090

44

म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.090

0.191

अब कायोग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 472 - प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- गेरूई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.450 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.049

319

0.103

318

0.214

317/1 , 317/2 , 317/3

314/1, 314/2,

0.173

314/3, 314/4

0.028

316/1 , 316/2

0.149

315

311/1 , 311/2 , 311/3 ,

0.082

|

311/4, 311/5 309/1 , 309/2/क,

0.059

309/ 2 /क/ 1 , 309/2 /क/2 ,

309/2/ख

312/1 , 312/2 , 312/3 ,

0.047

312/4/क, 312/4/ख 312/4/ग , 312/5

0.148

310/1 , 310/2/क/1 , 310/2ख , 310/2/ख/2

0.073

291

0.082

292/1 , 292/2

0.196

286

285

0.016

0.140

274

275

0.017

272/1 , 272/2 ,

0.192

272/3 , 272/4

0.157

245/1 , 245/2

0.087

263

0.085

247

0.038

248

0.032

260

0.114

259

0.074

253

0.036

254

0.013

252

0.121

182

0.002

180/1 , 180/2

181

0.098

0.106

174

0.015

173 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

470

(2)

(1)

0.039

171

0.087

172

0.050

168

0.025

169

167

0.105

162/1 , 162/2 ,

0.155

162/3 , 162/4 , 162/5

160

0.037

0.026

155/1 , 155/2

0.008

154

0.005

153

0.005

152

151

0.013

0.001

147/1, 147/2

3.302

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.050

85

0.033

249

0.065

161

म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.148

3.450

अब का योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 474-प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - गुढ

(ग) ग्राम-पटना 328

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.568 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

156/1 , 156/2 ,

0.133

156/3 , 156/4,

156/5 , 156/6

0.100

157/1 , 157/2

158/1 , 158/2

0.007

158/2/क, 158/2/ख

0.023

160/1 , 160/2

0.058

159/1 , 159/2

0.134

161

0.133

163

0.200

170

0.100

164

0.198

171

172/1 , 172/2 ,

0.216

172/3, 172/4

0.004

175/1

187/1 , 187/2

0.014

187/3 , 187/4

0.149

176

0.123

177

0.030

186

0.142

180

0.060

179

0.129

216

0.027

215

0.106

214

.0.013

213

0.100

211/1 , 211/2 , 211/3

0.027

210

0.108

209

0.012

208

0.001

205

207/1/क

207/1 /ख

0.077

207/1 /ग

207/2

0.020

232

0.133

233

0.002

234 भाग 1 ]

(2) (1)

0.055 236

0.018 235

0.005 243

0.217 239/1 , 239/2

0.013 238/1 , 238/2

0.012 241/1 , 241/2

0.002 249

250

0.104 251

0.031

0.056 266

0.019 265

0.071 267

263

0.001

0.004 268/1 , 268/2

0.024 262

0.076 271

0.034 270

0.016 272

0.121 273/1 , 273/2

0.109 274

0.032 275

0.067 277/1 , 277/2 , 277/3

0.034 278

0.029 103

0.082 280/1 , 280/2

0.065 281

0.018 282

0.004 51

0.019 288

287

0.093

0.019 289

0.046 290

0.057 291

0.014 292

0.009 293

0.072 294

0.105 295

0.081 296

471

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

(2)

(1)

0.025

297/1 , 297/2 , 297/3

0.059

155

0.004

237

0.001

299

298/1 , 298/2 ,

0.001

298/3, 298/4

4.503

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब. म. प्र. शासन की भूमि

455

0.065

0.065

म. प्र. शासन की भूमि का योग

4.568

अब का योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 476 - प्रका. - भू-अर्जन-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग ) ग्राम- सिगटी 590

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.768 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में) (2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.411

118/1 , 118/2

0.021

114/1 , 114/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

472

(2)

(1)

0.001

115/1 , 115/2

0.013

113

0.028

107/1 , 107/2 , 107/3

0.035

112

0.076

108/1 , 108/2

0.020

97

0.125

99/1 , 99/2 , 99/3

0.020

100

0.012

63

0.003

64

0.003

62

0.768

ब. म. प्र. शासन की भूमि अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.000

0.768

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 478 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग ) ग्राम - गोरगी 163

(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.726 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.159

1382

(2)

(1)

0.022

1383

0.343

1385

0.044

1384

0.091

1335

0.028

1336

0.061

1337

0.012

1377/1 , 1377/2

0.008

1338/1 , 1338/2 , 1338/3

0.236

1334

0.018

1333

0.275

1332

0.013

1331

0.010

1340

0.032

1330

0.005

1329

1328

0.176

0.097

1327/1 , 1327/2

0.087

1268

0.027

1270

0.276

921

922

0.023

0.126

923

0.030

924

0.215

925/1 , 925/2 , 925/3

926

0.041

0.023

930/1 , 930/2

928/11

928/2

928/3

0.353

928/4

928/5

928/6

928/7

928/8

927/1 , 927/2

-0.013

927/3, 927/4

0.243

929/1 , 929/2 , 929/3

0.030

942

0.118

943

0.034

947

0.026

948

0.006

952

0.159

949/1 , 949/2

0.036

995

0.156

994 473

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.165

992

993/1/1 , 993/1/2

0.078

993/2 , 993/3 , 993/4

0.173

990

0.111

989/1 , 989/2

0.159

988/1 , 988/2

1011/1/1 , 1011/1/2 ,

0.574

1011/1/3 , 1011/1/4

1011/2

1010/1/1 , 1010/1/2 ,

0.004

1010/2

0.248

1014/1 , 1014/2 , 1014/3

0.015

1339

0.501

1275/1 , 1275/2

0.030

1269

933/1 , 933/2 , 933/3 ,

0.002

933/4, 933/5,

0.009

950/1 , 950/2

0.005

951

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 5.726

ब. म . प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000

5.726

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 480- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा (ख ) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- महसांव 501

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 9.469 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

3054/1/1

0.343

3054/1/2

3054/1/3

3054/2

0.034

3057

0.181

3135

3136/1/1 , 3136/1/2 ,

0.079

3136/1/3 , 3136/2

0.013

3137/1 , 3137/2 , 3137/3

0.184

3138/1 , 3138/2

0.018

3139/1 , 3139/2

0.182

3141/1 , 3141/2

0.020

3148

0.125

3149/1 , 3149/2

0.001

3147

0.013

3150/1 , 3150/2

3160

0.042

0.045

3161

0.050

3162

0.029

3168

0.001

3159

3167

0.001

0.065

3166/1 , 3166/2

0.011

3165

0.024

3198

0.079

3199/1 , 3199/2

0.050

3196/1 , 3196/2

0.090

3197/1 , 3197/2

3207/1/1 , 3207/1/2

0.035

3207/2/1 , 3207/2/2

0.309

3322

3363

0.049

0.013

3362

3377/1 , 3377/2 ,

0.050

|

3377/3/1 , 3377/2

3376

0.059

0.090

3374/1 , 3374/2 , 3374/3

0.005

3371/1 , 3371/2

3372/1 , 3372/2 ,

0.141

3372/3 , 3372/4 474

(2) (1)

0.004 2484

0.034 2485

0.047 2486

0.032 2487

0.005 2490/1 , 2490/2/1

2490/2/2

0.001 2488

2396/1 , 2396/2 , 2396/3 ,

0.104 2396/4, 2396/5 , 2396

0.001 2404

0.004 2403/1 , 2403/2

2395/1 , 2395/2 , 2395/3 ,

3,

0.054 2395/4 , 2395/5

2398/1 , 2398/2 ,

0.020 2398/3 , 2398/4

0.019 2402/1 , 2402/2

0.012 2401

0.028 2399

0.001 2514

0.012 2515/1 , 2515/2 , 2515/3

0.018 2400

2202/1/1 , 2202/1/2 ,

0.011 2202/1/3 , 2202/4 ,

2202/1/5 , 2202/2

0.048 2201

0.027 2200

0.124 2137

0.006 2516

0.010 2198

0.004 2197

0.001 2196

0.018 2170

0.012 2171/1 , 2171/2

0.013 2172

0.019 2173

0.012 2174

0.011 2175

0.013 2176

0.019 2177

0.016 2166

0.014 2178

0.011 2179

0.011 2180/1/1 , 2180/1/2 ,

2180/2

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

(2)

(1)

0.051

2165

2164

0.019

0.002

2154

0.005

2155

0.016

2157/1 , 2157/2

0.007

2156

0.017

2158/1 , 2158/2

0.019

2159

0.019

2160/1 , 2160/2

0.017

2161

0.008

2162

0.007

2163/1 , 2163/2

0.036

1805

1688/1 , 1688/2 , 1688/3

0.270

1688/6

1688/4 , 1688/5 ,

0.251

1772/1 , 1772/2

0.015

1775

0.411

1765/1 , 1765/2 , 1765/3

1764

0.046

0.156

1763

1749

0.193

0.133

1750

0.289

1757

0.137

1751

0.134

1752

0.120

1753

0.477

1743

0.254

1740/1 , 1740/2

0.033

1742

0.091

1741

0.449

1727/1 , 1727/2

0.017

1725

0.331

259/1 , 259/2

0.017

257

0.002

241

0.174

244

0.017

228

0.184

229

0.013

230

0.184

226

0.014

217

0.183

191

0.020

194

0.004

192

0.072

193 475

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

197

0.091

0.198

195

0.004

196

0.002

198

0.001

152

0.246

142

0.042

143/1 , 143/2

0.113

140

0.122

139

0.177

136

0.029

3168

0.010

2168/1 , 2168/2

0.008

2169/1 , 2169/2

0.001

2181

3053/1 /1 /क, 3053/ 1 / 1 /ख ,

0.011

3053/1 /1 /ग , 3053/1 /1 /घ,

3053/1 /1 /ड , 3053/ 1 / 1/च,

3053/1/2 , 3053/2 , 3053/3

0.024

3055/1/1 , 3055/1/2

0.002

3169

0.018

1766/1 , 1766/2 , 1766/3

0.122

137

0.002

135

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 9.364

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.039

3056

1684

0.020

1685

0.022

0.023

1686

0.001

1748

म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.105 9.469

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 482- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील-गुढ

(ग) ग्राम- उमरी 50

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.240 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.113

129

0.101

127

0.214

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

128

0.026

म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.026 अब कायोग . 0.240

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 484- प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015,

476

(ग) ग्राम- सोढा 621

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.936 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं .

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

534/1

534/2

534/3

0.374

534/4

534/5

534/6

0.011

540

0.332

541/1 , 541/2

0.068

544/1 , 544/2

0.036

545/1 , 545/2

0.050

468

0.096

465/1 , 465/2

0.048

466

0.060

459

0.096

460

0.015

548

0.026

432

0.004

434

0.150

447

0.015

448

0.025

449

0.170

446

0.100

453

0.150

457

0.016

458

0.002

454

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 1.844

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.062

547

0.030

550/1 , 550/2

म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.092

1.936

अब का योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आंवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

[ भाग 1 प. क्र. 486- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- पहाऊ 355

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.584 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में) (2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

156

0.041

0.251

75/1 , 75/2

0.223

79

0.033

139

0.016

138/1 , 138/2 , 138/3

0.246

131/1 , 131/2

0.014

132/2, 132/2

0.012

133

0.232

135

0.012

134

0.112

109

0.025

102

0.026

103

0.016

104

101/1 , 101/2

0.034

101/3 , 101/4

0.001

108

0.018

96/1 , 96/2

0.264

95/1 , 95/2

0.008

82/1 , 82/2 , 82/3

1.584

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग.

ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अंब का योग .. 1.584 477

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 488 - प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- पुरवा 381

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.025 हेक्टेयर

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.032

952

0.039

953

0.103

954/1 , 954/2

0.137

961

962

0.056

0.162

960/1 , 960/2 , 960/3 , 960/4 ,

960/5

0.137

959/1 , 959/2 , 959/3 959/4 ,

959/5

0.030

969

939

0.072

0.315

938

(2)

(1)

0.045

981

915

0.119

911

0.019

916

0.087

0.079

917/1 , 917/2 , 917/3

912

0.001

0.042

918

913/1

913/2

0.125

913/3

913/4

913/5

900/1

900/2

0.137

900/3

900/4

898

0.001

901/1

901/2

901/3

0.236

901/4

901/5

905/1

905/1/क

905/2

905/3

0.028

905/4

905/6

905/7

905/8

0.001

921/1 , 921/2

0.001

970

974

0.004

2.008

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग.

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.017

914

0.017

म. प्र. शासन की भूमि का योग

2.025

अ- ब का योग ..

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

478

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .

प. क्र. 490- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- बंजारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.838 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.131

709/1 , 709/2

710

0.017

706

0.013

0.275

713

0.018

715

717

0.002

716

0.094

0.050

718/1 , 718/2 , 718/3

0.095

719

0.064

720

721

0.104

0.001

722

0.164

698

(2)

(1)

0.050

697

0.072

693

0.226

724/1 , 724/2

0.027

642

0.079

641

0.117

640

0.009

635

0.058

634

0.093

632

0.086

645

0.001

646

0.084

644

0.063

647

0.162

648

0.207

656

0.026

654

0.070

178

0.070

179/1 , 179/2

0.042

579/1 , 579/2

0.011

189

0.131

188

0.002

190

0.066

195

0.056

196

0.031

193

0.125

198

200/1

200/2

200/3

0.199

200/4

200/5

0.001

201/1 , 201/2 , 201/3

0.028

202

0.003

203

0.032

205

0.034

204

0.008

206

0.123

245 479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

246/1

0.160 246/2

246/3

246/4

0.095 247

487/1

487/2

487/3

487/4

487/5

0.031 487/6

487/7

487/8

487/9

487/10

0.009 251

0.019 252

0.001 254

485/1

485/2

485/3

485/4

485/5

0.171 485/6

485/7

485/8

485/9

485/10

485/11

0.009 255/1 , 255/2

0.023 256/1 , 256/2

0.106 257

0.005 258

0.033 259

0.058 260

0.101 261

(2)

(1)

0.183

483

484/1

484/2

0.001

484/3

484/4

484/5

0.170

482

280

0.015

0.021

479

435/1

0.018

435/2

435/3

0.001

436

0.005

437

0.092

438

0.098

439

0.001

440

0.104

441

0.049

412

442

0.001

0.052

443/1, 443/2

0.004

409

402

0.033

0.039

403

0.376

404

0.008

400

397

0.005

0.004

399

0.054

396

0.064

398

0.001

704

0.013

186

0.001

249

0.005

754

5.659

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग.

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.066

714

0.062

725

0.051

408

म. प्र. शासन की भूमि का योग..0.179

5.838

अब का योग ..

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2015

480

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 492- प्रका.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- गहिरी 153

(घ) लगभग क्षेत्रफल -2.508 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.212

225

0.036

226/1 , 226/2

0.222

224

0.049

223/1 , 223/2

222

0.035

0.135

217

0.023

219

0.134

218

0.002

215

0.022

212

0.117

213/1 , 213/2

0.005

140/1 , 140/2

0.042

141

0.121

142

(1)

(2)

143

0.006

0.019

144

0.063

145

0.023

146/1 , 146/2

0.003

147/1 , 147/2

0.055

148

0.009

173/1 , 173/2

0.028

152

0.025

151

153

0.005

0.015

154

0.077

155

0.047

156

0.020

97

0.182

93

95

0.007

94

0.015

0.143

92/1, 92/2

0.025

91

85

0.258

0.053

90

0.004

83

0.202

84

0.028

81/1 , 81/2

157

0.003

0.006

82

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 2.476

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.029

186

237

0.003

0.032

2.508

म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 March 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-03-13.11.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-03-13.11.Ordinary.