मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 12]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015 - फाल्गुन 29 , शक 1936
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश ,
(3) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2015
क्र. एफ-ए- 5-16-2014- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री टी. के कौशल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इन्दौर, खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश का प्रकार
अवकाश अवधि
अ.क्र.
कुल दिन
अभियुक्ति (5)
(4)
(1)
(2)
(3) पांच
19 से 23 जनवरी 2015 तक
1
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 जनवरी अवकाश. 2015 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24, 25 एवं 26 जनवरी 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित .
भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2015
क्र. एफ- ए- 5-07-2015- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्रीमती एस. आर. बाघमारे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इन्दौर , खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश का प्रकार
अवकाश अवधि
अ.क्र.
कुल दिन
अभियुक्ति (5)
(3)
(4)
(2)
(1)
एक
13 जनवरी 2015
1
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश
481
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015.
482
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
क्र. एफ- ए- 5-06-2015- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री शान्तनु केमकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अ.क्र.
अवकाश अवधि (2)
अवकाश का प्रकार
(4)
(1)
कुल दिन (3) 1
दो
दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2014 तक.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2015
फा. क्र. 3 (सी ) 8-86- इक्कीस - ब ( एक).- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3( सी) 8-86- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 7 फरवरी 2013 को निरस्त करते हुए, श्री आदित्य चौबे, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR ) मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक नियुक्त करता है.
2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2015
फा. क्र. 3 ( सी) 8-86- इक्कीस ब ( एक) . - राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3( सी) 8-86 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 3 जून 2013 को निरस्त करते हुए, श्री जी . के. शर्मा, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR ) मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के पद ( Honorary ) पर बिना किसी वेतन भत्ते के एक वर्ष या नवीन नियुक्ति जो पहले हो तक नियुक्त करता है.
फा. क्र. 3 ( सी ) 8-86 - इक्कीस ब( एक ) . राज्य शासन , श्री राजेन्द्र आर. सुगंधी, अधिवक्ता, इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्ट ( ILR ) मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की
अभियुक्ति (5)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
अवकाश के पश्चात् दिनांक 14 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पांच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक नियुक्त करता है.
2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 3 (सी ) 8-86- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( सी) 8-86- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 7 फरवरी 2013 को निरस्त करते हुए, श्री अरूण शुक्ला, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्ट ( ILR ) मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/ - (रुपये पांच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक नियुक्त करता है.
2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्द्रर सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2015
फा. क्र. 1 (सी) -36-2014 - इक्कीस- ब ( दो ) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 फरवरी 2015 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) 483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा श्री अनुपम पाठक, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी , जिला जबलपुर को जबलपुर संभाग के विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन के समक्ष लंबित प्रकरणों में, शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .
फा. क्र. 1 ( बी) -6104- इक्कीस - ब ( दो ) 2015.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री रजनीश सोनी पुत्र श्री रामसुजान सोनी , अधिवक्ता , जिला कटनी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की पुनर्नियुक्ति के लिये जिला कटनी सत्र खण्ड, कटनी राजस्व जिले के लिए एतद्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला कटनी नियुक्त करता है. यह पुर्नर्नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताए किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.
संसदीय कार्य विभाग (बी विंग , द्वितीय तल विध्याचल भवन ) भोपाल , दिनांक 12 फरवरी 2015
क्र. एफ- 1-2015-3- अड़तालीस. श्री शिवकुमार, द्विवेदी, अनुभाग अधिकारी , संसदीय कार्य विभाग को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए दिनांक को सेवानिवृत्त किया जाता है:-
सा.भ.नि. खाता क्रमांक (3)
सेवानिवृत्ति दिनांक (2)
नाम/पदनाम एवं एम्पलाई कोड (1)
30-4-2016
एस.एल. /432 श्री शिवकुमार द्विवेदी,
अपराह्न.
अनुभाग अधिकारी,
इम्पलाई कोड -051009640 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. राजोरिया , अवर सचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2015
क्र. एफ 5-1-2015 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर श्री शम्भू दयाल अग्रवाल पिता स्व. श्री के. एल. अग्रवाल निवासी-19 , ग्लोबस सिटी, कोलार रोड, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों की अधीन सदस्य नियुक्त करता है: -
1. सदस्य कार्यभार ग्रहण के उपरान्त प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे .
2. सदस्य बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के आयोग की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
3. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
4. सदस्य को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे .
5. सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के . चन्देल, उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 12 सितम्बर 2014
क्र. 1587.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से 484
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
तहसील खालवा , जिला खंडवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का
नंबर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(2) (1)
राजस्व
प.ह.नं.
मूल ग्राम
स. प.ह.नं.
पृथक्
ग्राम
क्षेत्रफल
क्र.
(6) (1) (2) (3) (4) (5)
1
207.12
6
मदरानी
6 कालाआम कला.
(1)
2
17
263.80 गौलीढाना
17 जूनापानी
3
20
294.66 गौमुख
20 खालवा सरकार .
मिरीखेडा
4
328.04
28 नामापुर
28
5
दोगालिया 359.64 बैडाढाना 29 29
रिछडीखेडा 32 6
कुम्हारखेडा 419.30
32
7
162.83 बावडिया 60 रैयत.
60 अंबाडा रैयत.
66
480.05
8 66 खमलाय
सामूढाना
एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश
श्योपुर, दिनांक 23 फरवरी 2015
क्र. 12 - कले. स्थापना- स्था. अव.- 51-5-2015.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, धनंजय सिंह , कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2015 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
त्यौहार का नाम
(2)
दिन (3) क्र. (1)
शनिवार 1 होली की भाईदूज
2
मंगलवार मेला छिमाछिमा हनुमान जी विजयपुर
3 डोल ग्यारस
गुरुवार
शुक्रवार 4 दीपावली की भाईदूज
यह अवकाश बैंक एवं कोषालय /उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे .
दिनांक
अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र (4)
(5)
7-3-2015
संपूर्ण जिले के लिये
15-9-2015
तहसील विजयपुर/वीरपुर के लिये 24-9-2015
तहसील श्योपुर/ कराहल एवं बडौदा के लिये 13-11-2015 संपूर्ण जिले के लिये.
धनंजय सिंह, कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं
[ भारत के राजपत्र के भाग II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में
प्रकाशनार्थ ]
भारत सरकार
कोयला मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , तारीख 5 जनवरी 2015
का. आ. केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उप- धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार में कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या का. आ. 1187 तारीख 24 जून, 2013 जो भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 , उपखंड ( ii ) , तारीख 29 जून, 2013 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 63.996 हेक्टर (लगभग) या 158.13 एकड़ ( लगभग ) है , कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;
और केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के एक भाग में कोयला अभिप्राप्त है.
अतः , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 60.779 हेक्टर ( लगभग ) या 150.18 एकड़ ( लगभग ) माप की उक्त भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है:
टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम ( पीएलजी )/भूमि/457, तारीख 16 सितम्बर, 2014 का निरीक्षण कलक्टर, जिला अनूपपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) , सीपत रोड बिलासपुर-495006 ( छत्तीसगढ़ ) के कार्यालय में किया जा सकता है .
टिप्पण 2: उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है , जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं:
485 अर्जन की बाबत् आपत्तियां.
8 ( 1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत् धारा 7 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है , अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा.
स्पष्टीकरण, -
( 1 ) इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए.
( 2) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने, विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच , यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझता है , वह या तो धारा 7 की उप- धारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ें या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा.
( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा , यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं .
टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक , 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 905, तारीख 20 मार्च, 1987 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II , 486
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
खंड 3, उप - खंड ( ii ) , तारीख 4 अप्रैल, 1987 को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है. : -
अनुसूची बिजुरी भूमिगत खान, हसदेव क्षेत्र, जिला- अनूपपुर ( मध्यप्रदेश )
(रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम ( पीएलजी) / भूमि/457 , तारीख 16 सितम्बर , 2014 ) भू-सतह अधिकार-
क्रम ग्राम पटवारी बंदोबस्त तहसील जिला क्षेत्र टिप्पणियां सं. का हल्का संख्या
नाम संख्या
(हेक्टर में)
(7)
(6)
(8)
(4) (5)
(1) ( 2) ( 3 )
लोहसरा 43
1. 929 कोतमा अनूपपुर 49.733 भाग
734 कोतमा अनूपपुर 4.978 भाग 2. बिजुरी 42
3. कोरजा 42 126 कोतमा अनूपपुर 6.068 भाग कुल:- 60.779 हेक्टर ( लगभग ) या 150.18 एकड़ ( लगभग ) 1. ग्राम लोहसरा ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या:-
156 ( भाग ) , 157 , 158, 160 से 164, 187 (भाग ) , 188( भाग ) , 189 से 198 , 199 ( भाग ) , 200 ( भाग ) , 201 , 202 ( भाग ) , 216 ( भाग ) , 217 से 221 , 222 (भाग ) , 223 से 225, 226 ( भाग ) , 227 ( भाग ) , 228 (भाग ) , 228/1082 ( भाग ) , 230 ( भाग ) , 448/1091 , 272 ( भाग ) , 273 , 274 ( भाग ) , 275 ( भाग ) , 276 से 282, 441 ( भाग ) , 448/1091 , 451 से 458 , 460 से 470, 475 से 491 , 492 ( भाग ) , 493 ( भाग ) , 495 (भाग ) , 499 , 500 ( भाग ) , 501 ( भाग ) , 502 से 511 , 512 ( भाग ) , 540 ( भाग ) , 548 ( भाग ) , 549, 550 (भाग ) , 551 ( भाग ) , 552 से 563 , 565 से 571 , 574, 590 ( भाग ) , 988 ( भाग ) , 1030 ( भाग ) .
2. ग्राम बिजुरी ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या:-
5 से 14, 14/883 , 15 से 27 , 28 ( भाग ) से 35 ( भाग ) , 36 से 39, 41 ( भाग ) , 48 ( भाग ) , 79 ( भाग ) .
3. ग्राम कोरजा ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्या:-
63 ( भाग ) से 66 ( भाग ) , 80 ( भाग ) . सीमा वर्णन :
ब्लाक- I :
क-ख रेखा बिन्दु " क " से आरंभ होती है और ग्राम लोहसरा के प्लाट संख्या 158 के पश्चिमी सीमा , 156 , 202 , 200 , 199, 216 , 222 , 226 , 227 , 228 , 230 , 1082 , 226 , 272, 274 , 275 , 495, 493, 492 , 500 , 501 , 512 , 548 , 550 , 551 से होकर ग्राम बिजुरी- लोहसरा के भागतः सम्मिलित सीमा से होती हुई ग्राम बिजुरी - लोहसरा के सम्मिलित सीमा में बिन्दु " ख " पर मिलती है.
ख - ग रेखा बिन्दु " ख " से आरंभ होती है और ग्राम बिजुरी के प्लाट संख्या 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 79 के उत्तरी सीमा , 79 , 28, 29 , 30, 31 , 32 , 33, 34, 35, 48 से होकर 38 , 39 के दक्षिणी सीमा , ग्राम बिजुरी - लोहसरा के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई ग्राम बिजुरी- लोहसरा के सम्मिलित सीमा में बिन्दु " ग " पर मिलती है.
ग - घ रेखा बिन्दु " ग " से आरंभ होती है और ग्राम लोहसरा के प्लाट संख्या 590 से होकर, 571 के पश्चिमी 570 , 569, 567, 574 के दक्षिणी , 574 , 565 , 564 के पश्चिमी 561 , 563 , 475 , 476 के दक्षिणी , 470 , 451 के पूर्वी , 451 , 455 , 456 , 457 , 458 , 460 के दक्षिणी सीमा से होती हुई बिन्दु " घ " पर मिलती है.
घ-क रेखा बिन्दु " घ " से आरंभ होती है और ग्राम लोहसरा के प्लाट संख्या 460 के पश्मिची सीमा , 462 के दक्षिणी, 441 से होकर, 281 , 282 के दक्षिणी , 187 , 188 से होकर, 194, 164 के दक्षिणी , 164, 163, 161 के पश्चिमी, 160 के दक्षिणी, 157 , 158 के पूर्वी, 158 के दक्षिणी सीमा से होती हुई आरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है .
ब्लाक- II , :
ड-च रेखा बिन्दुः " ङ' से आरंभ होती है और ग्राम लोहसरा के प्लाट संख्या 988 , 1030 से होती हुई बिन्दु " च " पर मिलती है.
च-छ रेखा बिन्दु " च " से आरंभ होती है और ग्राम कोरजा के प्लाट संख्या 65 के पूर्वी सीमा, 66 के उत्तरी और भागतः पूर्वी सीमा, 66 से होकर, 66 के दक्षिणी सीमा, 80 , 65 , 64, 63 से गुजरती हुई ग्राम कोरजा-लोहसरा के सम्मिलित सीमा में बिन्दु " छ " पर मिलती है.
छ -ज रेखा बिन्दु " छ " से आरंभ होती है और ग्राम कोरजा- लोहसरा के भागतः सम्मिलित सीमा से होती हुई बिन्दु " ज " पर मिलती है .
ज - ङ रेखा बिन्दु " ज " से आरंभ होती है और ग्राम लोहसरा केप्लाट संख्या 1030 , 988 से होती हुई आरंभिक बिन्दु " ङ' पर मिलती है .
(फा. सं. 43015/02/2013 /पीआरआईडब्ल्यू- I ) .
दोमिनिक डुंगडुंग , अवर सचिव, भारत सरकार.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA , PART II , SECTION 3 , SUB - SECTION ( ii) ]
GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COAL
New Delhi , dated 5th January , 2015 S. O ... WHEREAS , by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1187 , dated the 24th June , 2013 issued under sub- section ( 1 ) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development ) Act , 1957 (20 or 1957) (hereinafter referred to as the said Act ) and published in the Gazette of India , Part - II , Section 3 , Sub - section ( ii ) dated the 29th June 2013 the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 63.996 hectares (approximately) or 158.13 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;
AND, WHEREAS , the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended to this notification .
NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 60.779 hectares (approximately) or 150.18 acres ( approximately ) as surface rights in or over the said lands as described in the Schedule appended hereto: -
Note 1 : The plan bearing number SECL/BSP/GM / (PLG) LAND /457 , dated the 16th September , 2014 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Anuppur ( Madhya Pradesh ) or in the office of the Coal Controller, 1 , Council House Street , Kolkata- 700001 or in the office of the South Eastern Coal field Limited (Revenue Section ) , Seepat Road , Bilaspur - 495006 (Chhattisgarh).
Note 2 : Attention is hereby invited to the provisions of Section 8 of the said Act which provides as follows: -
Objection to Acquisition : ----
487 8 ( 1 ) Any person interested in any land in respect of which a notification under sub - section ( 1 ) of Section 7 has been issued , may, within thirty days of the issue of the notification , object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land .
Explanation.-
(1) It shall not be an objection within the meaning of this Section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.
(2) Every objection under sub - section ( 1 ) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitoner and shall , after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any , as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under Sub-Section ( 1 ) of Section 7 or of rights in or over such land , or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government , containing his recommendations on the objections together with the record of the proceedings held by him , for the decision of the Government .
(3) For the purposes of this Section a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.
Note 3 : The Coal Controller, 1 , Council House Street , Kolkata - 700001 , has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act , vide notification number S.O. 905 , dated the 20th March 1987 , published in part II , Section 3 , sub - section ( ii ) of the Gazette of India, dated the 4th April 1987.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
SCHEDULE
Bijuri U/G Mine , Hosdeo Area District Anuppur ( Madhya Pradesh) (plan bearing number SECL /BSP/ GM ( PLG)/ LAND/ 457 , dated the 16th September, 2014) Surface Rights ; --
Tahsil District
Remarks
Area in hectares SI. numer
Settlement number
Patwari halka number
Name of Village
(8) (1) (2)
(3)
(4)
(5) (6) (7) 1 Lohsara 43
part
Anuppur 49.733
929 Kotma
2
Part Bijuri 42
[भाग 1 B - C Line Starts from point ' B ' and passes in village Bijuri along northern boundary of plot number 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 79 , through 79 , 28 , 29 , 30, 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 48 , along southern boundary of plot number 38 , 39 , partly common boundary of villages Bijuri- Lohsara and meets at point ' C' on the common boundary of villages Bijuri- Lohsara .
Anuppur 4.987
734 Kotma
3
Anuppur 6.068 Part Korja 42
126 Kotma
Total : 60.779 hectares ( approxmately ) or 150.18 acres ( approxmately) 1. Plot numbers to be acquired in village Lohsara (Part):-
156 (P) , 157 , 158 , 160 to 164, 187 (P), 188 (P) , 189 to 198 , 199 (P) , 200 (P) , 201 , 202 (P) , 216 (P) , 217 to 221 , 222 (P) , 223 to 225, 226 (P) , 227 ( P) , 228 ( P) , 228/1082 (P) , 230 ( P) , 448/1091 , 272 (P) , 273 , 274 (P) , 275 (P) , 276 to 282 , 441 (P) , 448/1091 , 451 to 458 , 460 to 470, 475 to 491 , 492 (P) , 493 ( P) , 495 (P) , 499, 500 (P) , 501 (P) , 502 to 511 , 512 ( P) , 540 (P) , 548 ( P) , 549 , 550 ( P) , 551 (P ), 552 to 563 , 565 to 571 , 574, 590 (P) , 988 (P) , 1030 (P) .
2. Plot numbers to be acquired in village Bijuri (Part) :-
5 to 14, 14/883 , 15 to 27 , 28 ( P) to 35 ( P) , 36 to 39 , 41 (P) , 48 ( P) , 79 ( P) .
3. Plot numbers to be acquired in village Korja (Part) :----
63(P) to 66 (P) , 80 ( P) .
Boundary Description :-
Block- I :
A- B Line Starts from point ' A' and passes in village Lohsara along western boundary of plot number 158 , through 156 , 202 , 200 , 199 , 216 , 222 , 226 227 , 228 , 230 , 1082 , 226 , 272 , 274 , 275 , 495 , 493 , 492 , 500 , 501 , 512 , 548 , 550 , 551 , partly common boundary of villages Bijuri - Lohsara and meets at point ' B ' on the common boundary of villages Bijuri - Lohsara .
C-D Line Starts from point ' C ' and passes in village Lohsara through plot number 590 , along western boundary of plot number 571 , southern boundary of plot number 570 , 569 , 567 , 574, western boundary of plot number 574, 565, 564, southern boundary of plot number 561 , 563 , 475 , 476 , eastern boundary of plot number 470, 451 , southern boundary of plot number 451, 455, 456 , 457, 458 , 460 and meets at point 'D' .
D-A Line Starts from point ' D ' and passes in village Lohsara along western boundary of plot number 460 , southern boundary of plot number 462 through 441 , along southern boundary of plot number 281 , 282 , through 187 , 188 , along southern boundary of plot number 194 , 164 , western boundary of plot number 164 , 163 , 161 , southern boundary of plot number 160 , eastern boundary of plot number 157 , 158 , southern boundary of plot number 158 and meets at starting point ' A' .
Block- II
E-F Line Starts from point ' E ' and passes in village Lohsara through plot number 988 , 1030 , and meets at point ' F ' on the common boundary of villages korja - Lohsara .
F-G Line Starts from point "F " and passes in village korja along eastern boundary of plot number 65, northern and partly eastern boundary of plot number 66 , through 66 , southern boundary of plot number 66 , through 80 , 65 , 64 , 63 , and meets at point " G " on the common boundary of villages korja -Lohsara .
G-H Line Starts from point " G " and passes along partly common boundary of villages korja- Lohsara and meets at point ' H ' .
H - E Line Starts from point " H " and passes in village Lohsara through plot number 1030, 988 and meets at Starting point " E" .
(F.No. 43015/02 /2013 - PRIW - I ) DOMINIC DUNGDUNG , Under Secretary to the Government of India .
489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
(भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 , उपखंड ( ii ) में
प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार कोयला मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, तारीख 15 जनवरी 2014
का. आ. .-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;
और, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेखांक संख्या सी -1 ( ई ) III /जीआर/909-1014 , तारीख 1 अक्टूबर, 2014 का निरीक्षण , वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग ) , कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) या मुख्य महाप्रबंधक ( खोज प्रभाग ) , केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची-834001 या कोयला नियंत्रक, 1 , काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर, छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है ;
अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;
उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति- ( i ) उक्त अधिसूचना की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) के अधीन की गई किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा ;
(ii ) उक्त अधिनियम की धारा ( 13 ) की उपधारा ( 1 ) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के संबंध में प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( i ) से खंड ( iv ) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत् उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिये पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पेंच क्षेत्र, पोस्ट ऑफिस परासिया, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) या महाप्रबंधक ( भूमि और राजस्व) , वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व विभाग , कोल ईस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001 ( महाराष्ट्र ) को भेजेंगे .
अनुसूची
छिन्दा ओपनकास्ट माईन पेंच क्षेत्र
जिला छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश )
रेखांक संख्या सी-1 (ई ) III /जीआर/909-1014, तारीख 1 अक्टूबर , 2014
क्षेत्र टिप्पणियां सर्किल
क्रम ग्राम पटवारी तहसील जिला सं. का
नाम संख्या
(हेक्टर में)
(5) (6) (7) (8 ) (1 ) ( 2) ( 3 ) ( 4)
सेठिया 24
1.894 भाग भाग 1 भ 1.
छिन्दवाड़ा
परासिया
24
भाग 1 म 2. सेठिया
23
3. छिन्दा
छिन्दवाड़ा 2.039 भाग छिन्दवाड़ा 29.621 भाग
परासिया परासिया
कुल क्षेत्र : 33.554 हेक्टर ( लगभग ) या 82.91 एकड़ ( लगभग ) ग्राम सेठिया की सीमा क्षेत्र के अन्दर आने वाले प्लाट संख्याक:-
251/1 , 251/2 ( सरकारी ) , 256/1-256/2 .
ग्राम छिन्दा की सीमा क्षेत्र के अन्दर आने वाले प्लाट संख्याक : - 63 ( सरकारी ) , 67 , 68 , 69/1-69/ 2-69/3-69/4-69/5- 69/6-69/7-6918-69/9-69/ 10, 70 ( सरकारी सड़क) 71/1-71/2-71/3-71/4-71/5-71/6-71 /7-72 , 73/1- 73/2-73/3-73/4-73/5-73/6-73/7 , 74, 75 , 76, 77, 95 , 96 , 97 , 98 , 99 / 1-99/ 2 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104/1-104 /2 , 105 , 106 , 107 /1- 107/ 2- 107/3 , 108 , 109, 110, 111 ( सरकारी ) , 112, 113/1-113/2-113/3-113/4-113/5-113/6-113/7- 113/8 , 114/1 , 114/3 , 114/4 , 115/1 , 115/2 , 115/3 , 115/4 , 115/5 .
सीमा वर्णन ( भाग 1 भ) :-
ङ-च- छ-ङ: रेखा ग्राम सेठिया में बिन्दु ' ङ' से आरंभ होती है और बिन्दु ' च ' ' छ ' के पास से गुजरती हुई आंरभिक बिन्दु ' ङ' पर मिलती है.
सीमा वर्णन ( भाग 1 म) :-
490
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
क-ख : रेखा ग्राम छिन्दा में बिन्दु ' क ' से आंरभ होती है और ग्राम छिन्दा और ग्राम सेठिया की सम्मिलित ग्राम सीमा पर बिन्दु ' ख ' पर मिलती है.
ख -ग : रेखा ग्राम सेठिया से होकर गुजरती है और ग्राम सेठिया और ग्राम छिन्दा की सम्मिलित ग्राम सीमा पर बिन्दु ' ग ' पर मिलती है.
ग-घ-
क: रेखा ग्राम छिन्दा में बिन्दु ' घ ' के पास से होकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु ' क ' पर मिलती है (फा.सं. 43015/16/2014- पीआरआईडब्ल्यू- I ) दोमिनिक डुंगडुंग , अवर सचिव, भारत सरकार.
[ TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA , PART II , SECTION 3 , SUB - SECTION ( ii ) ] GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COAL
New Delhi , dated the 15th January, 2015 S.O.-WHEREAS , it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;
AND WHEREAS , the plan bearing number C - 1 (E) III / GR/909-1014 , dated the 1st October, 2014 of the area described in the said Schedule may be inspected at the office of the Western Coalfields Limited ( Revenue Department ) , Coal Estate , Civil Lines , Nagpur -440001 (Maharashtra ) or at the office of the Chief General Manager ( Exploration Division) , Central Mine Planning and Design Institute , Gondwana Place , Kanke Road, Ranchi -834001 or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street , Kolkata-700001 or at the office of the District Collector, Chhindwara (Madhya Pradesh);
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957) , (hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for Coal from Iands described in the said Schedule;
[ भाग 1 Any persons interested in the land described in the said Schedules May .---
(i) ClaimCla compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub - section (3) of Section 4 thereof ; or
(ii) Claim compensation under sub - section ( 1 ) of Section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub - section (4) of Section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps , charts and other documents relating to the aforesaid lands to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses ( i ) to ( iv ) of sub - section (1) of Section 13 of the said Act ,
To the Office of the Area General Manager, Western Coalfields Limited, Pench Area , Post Office Parasia , Tahsil Parasia , District Chhindwara ( Madhya Pradesh ) or General Manager ( Land and Revenue ) , Western Coalfields Limited, Land and Revenue Department , Coal Estate , Civil Lines , Nagpur-440001 ( Maharashtra) within a period of ninety days from the date of publication of this notifiatioin in the Official Gazette .
SCHEDULE
CHHINDA OPENCAST MINE PENCH AREA
DISTRICT CHHINDWARA ( MADHYA PRADESH ) (Plan Bearing number C - 1 ( E) III / GR/909-1014 , dated the 1st October, 2014
Sl . Name Patwari Tahsil District
No. of Circle
Area Re- (in marks
hactares) Village number
(6)
(1) (2) (3) (4) (5)
(7) (8) Sethia
Chhindwara 1.894 Part Part 1X 1.
24 Parasia
Part 1Y
2.039 Part 29.621 Part 24 Parasia Chhindwara 23 Parasia Chhindwara
2. Sethia 3. Chhinda
Total area: 33.554 hactares ( approximately) or 82.91 acres (approximately) Plot numbers within Boundary in village Sethia :----
251/1 , 251/2 ( Government) , 256/ 1-256/ 2 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
Plotnumber within Boundary in village Chhinda :-
63 (Government ) , 67 , 68 , 69/1- 69/2- 69/3- 69/4- 69-5-69/ 6-69/7- 69/8- 68/9- 69/10 , 70 (Government Road) 71 /1- 71 /2-71 /3-71/4- 71 /5-71 / 6-71 /7 , 72 , 73/1 , 73/2 , 73/3 , 73/4 , 73/5-73/6 , 73/7 , 74 , 75 , 76 , 77 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99/1-99 / 2 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104/1- 104/2 , 105 , 106 , 107/1107/2- 107/3 , 108 , 109 , 110, 111 (Government) , 112 , 113 / 1- 113/2- 113/3-113/4-113/5-113/6-113/7- 113/8-114/ 1 , 114/3 , 114/4, 115/1 , 115/2, 115/3 , 115/4 , 115/5 .
Boundary description ( 1X) :-
E-F- G- E : Line starts from Point 'E' in village Sethia and passes near Point ' F ' - ' G ' and meets at starting Point ' E' .
Boundary description ( 1Y) :---
A- B : Line start from Point ' A' in village Chhinda and meets at Point ' B ' on common village boundary of villages Chhinda and Sethia.
B - C : Line passes through village Sethia and meets at Point ' C ' on common village boundary of villages Sethia and Chhinda .
C-D - A : Line passes through village Chhinda and passes nearby Point ' D ' and Meets at starting Point ' A' .
491 उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , आत्यांतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;
और, केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, डाकघर संख्या 60, जिला बिलासपुर-495006 ( छत्तीसगढ़ ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सरकारी कम्पनी कहा गया है ) , ऐसे निबंधनों और शर्तों का जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे , अनुपालन करने के लिये तैयार है ;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त 102.181 हेक्टर (लगभग ) या 252.49 एकड़ ( लगभग ) भूमि और उस पर के भू- सतह अधिकार, तारीख 17 मई, 2014 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय , निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे , अर्थात् :-
1. उक्त सरकारी कम्पनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसान और वैसी ही मदों की बाबत् किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी ;
[F.No. 43015/16/ 2014 - PRIW - 1 ]
DOMINIC DUNGDUNG , Under Secretary to the Government of India .
[ भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में
प्रकाशनार्थ ]
भारत सरकार
कोयला मंत्रालय
नई दिल्ली, तारीख 16 जनवरी 2015
का. आ..- कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1443, तारीख 6 मई, 2014 , जो भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 , उपखंड ( ii ) , तारीख 17 मई, 2014 में प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और भूमि में या उस पर के भू- सतह अधिकार ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है ) 2. उक्त सरकारी कम्पनी द्वारा शर्त ( 1 ) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों के संबंधों में उपगत सभी व्यय, उक्त कम्पनी द्वारा वहन किये जायेंगे और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकार के लिये या उसके संबंध में जैसे अपील आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत् उपगत, सभी व्यय भी , इसी प्रकार उक्त सरकारी कम्पनी द्वारा वहन किये जाएंगे ;
3. उक्त सरकारी कम्पनी , केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में, क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;
4. उक्त सरकारी कम्पनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना , उक्त भूमि और भूमि में या उसके 492
ऊपर इस प्रकार निहित अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी और 5. उक्त सरकारी कम्पनी , ऐसे निदेशों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा , जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिये दिये जाएं या अधिरोपित की जाए, पालन करेगी.
(फा.सं. 43015/05/2011 - पीआरआईडब्ल्यू- I) दोमिनिक डुंगडुंग , अवर सचिव, भारत सरकार.
[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA , PART II , SECTION 3 , SUB - SECTION ( ii) ] GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COAL
New Delhi , dated the 16th January, 2015 S.O.- WHEREAS , on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1443 , dated the 6th May , 2014 published in the Gazette of India , Part - II , Section - 3 , Sub- section ( ii ) , dated the 17th May, 2014 issued under Sub - section ( i) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) , the lands and the surface rights in or over the said land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub- section ( 1 ) of Section 10 of the said Act .
AND , WHEREAS , the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields limited , seepat Road , Post Box No. 60 , District Bilaspur-495006 (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf.
NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) of Section 11 of the said Act, the Central Government hereby direct that the land measuring 102.181 hectares ( approximately ) or 252.49 acres ( approximately ) and the surface rights in or over
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
[ भाग 1 the said lands so vasted shall with effect from the 17th May , 2014 instead of continuing to so vest in the Central Government shall vest in the Government Company subject to the following terms and conditions namely :-
1. The Government Company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation , interest , damages and the like as determined under the provisions of the Said Act ;
2. A tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act for the puspose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government Company under conditions ( 1 ) and all expenditur incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals etc. for or in connection with the rights in or over the said lands so vesting shall also be borne by the Government Company ;
3. The Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be nacessary in connection with any proceedings by or against the Central Government orits officials regarding the rights in or over the said lands so vesting ;
4. The Government Company shall have no power to transfer the said lands to any other persons without the previous approval of the Central Government ; and
5. The Government Company shall abide by such direction and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands as and when necessary .
[F. No. 43015/ 05/ 2011 - PRIW- I ]
DOMINIC DUNGDUNG , Under Secretary to the Government of India.
493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2015
क्रमांक एफ 23-05-2015सा19 मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1 ) के निबंधनों के अंतर्गत राज्य शासन निम्न अनुसूची के खण्ड- अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा घोषित करता है :-
"खण्ड-अ "
I)
राज्यमार्ग में आने वाले जिले अधिसूचित मार्ग का नाम
अ. क्र.
सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)
01
खण्डवा, खरगौन
95.00
देशगांव-खरगौन-सेगांव (राज्य राजमार्ग क्र.-26)
खण्ड -" ब "
ग्राम
तहसील
जिला
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर ) भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर )
5
4
3
देशगांव
2 खण्डवा
1 खण्डवा
829 , 828, 836, 849, 850 , 852, 851 , 858 , 859, 860 , 861 , 876, 877 , 878 , 882/1 , 885/2 , 885/1 , 904, 903 , 902 , 906, 908, 910 , 911 , 912/1 , 814, 815, 793/1 , 793/2 , 793/3 , 790, 789, 788, 787 , 786, 785, 773/3 , 771 , 766, 767, 734, 740, 739 , 738/2, 737, 736
827, 826, 825, 837, 838 , 839, 840 , 841, 842, 843 , 844, 845 , 847 , 846 , 862, 863, 864, 865 , 866, 867 , 868 , 870, 871 , 872 , 873, 874, 875, 882/1, 882/2 , 885/2 , 885/1 , 904, 905, 903 , 902, 906 , 907 , 908 , 910, 911 , 912/1 , 790, 789 , 788 , 787, 786, 785, 766, 767, 734, 740 , 739, 738/2 , 737, 736
भीकनगांव
खरगोन
329/2, 329/1 , 335/1 , 344/1 , भातुड़पुरा
344/3 , 345/1 , 345/1/3 , 345/1/4,
345/3 , 345/2 , 348, 326, 322/2,
322/1 , 321/2 , 321/1 , 319, 318, 286,
282/3 , 282/4,348, 347/1 , 130,
131/3 , 131/4, 131/5 , 282/1 ,
281/1 , 281/2/1 , 281/2/2 , 280 ,
279/3 , 279/2, 279/1, 278,
277,131-+132 /1 , 140 , 196, 195 , 200,
205 , 219 , 217, 218 , 220 , 221 , 222, 223 , 224, 225 , 237 , 236/1 , 236/2, 167 , 234,
160, 161 , 159/4+160/ 7 , 159/3 +
159/1/1+160/ 2/1,
283/8 , 283/6 , 283/5/2 , 283/5/1 , 283/1 , 283/2, 282/1 , 282/2, 131+132/7, 131/6 , 132/6 , 131/2 , 160/6 ,
329/2, 329/1 , 335/3 , 335/2, 335/1, 344/1,345/1 , 345/1/3 , 345/1/4, 345/3 , 348 , 326 , 322/2, 322/1 , 320/3 , 320/2 , 320/1 , 318 , 286, 283/8 , 283/6 , 283/5/2, 283/5/1 , 283/1 , 283/2, 282/1 , 282/2 , 282/3 , 282/4,348 , 347/1, 130, 131+132/7 , 131/6 , 132/6 , 131/2, 131/3 , 131/4, 131/5 , 282/1, 281/1, 281/2/1, 281/2/2, 280 , 279/3 , 279/1 , 278, 277,131 +132 /1 , 140, 196 , 195, 200 , 205, 219, 224, 238, 239, 237, 236/1 , 236/2 , 235 , 160 , 161,159/4+160/7,159/3 +160 /6 , [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
494
जिला
ग्राम
तहसील
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर )
भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
159/2+160/ 2/ 2, 75/1/1+ 75/1/2 , 198/2 , 198/1 , 199 , 200 , 201 , 203/3 , 203/2 , 203/1/1 , 203/1/2 , 249 , 250, 245 , 246, 247, 248/1 , 248/2 , 251/2 , 244, 241/1 , 241/2 , 46 , 72/2 , 70/6 , 70/5 , 70/4, 70/2, 70/1 , 70/3 , 68, 67 159/1/1+160/ 2/1, 198/2, 198/1, 199, 200 , 201 , 203/3 , 203/2, 203/1/1 , 203/1/2, 249, 250, 245, 246 , 247, 248/1 , 248/2 , 241/1 , 241/2 , 72/1 , 70/6, 70/5 , 70/4, 70/2 , 70/1 , 70/3 , 68, 67
भीकनगांव
खरगोन
सुन्दरेल
93 , 91 , 90 , 58, 54, 53, 56, 47 , 43, 35, 34, 32, 13/4, 13/3 , 13/2 , 52 , 50/12 , 50/11 , 50/10 , 50/09, 49, 48, 40, 39, 38, 37, 16
93 , 91 , 90 , 58, 54 , 53 , 56, 47, 43, 35, 34, 32, 13/4, 13/3 , 13/2, 52, 50/12, 50/11,50/10 , 50/09, 49, 48, 40, 39 , 38 , 37, 16 , 15
भीकनगांव
खरगोन
चिरागपुरा
50, 49/2 , 49/1 , 48 , 53 , 52, 46/1 , 46/2, 46/3 , 45/1 , 45/2
50, 49/2, 49/1 , 48, 53, 52, 46/1,46/2 , 46/3 , 45/1 , 45/2
खरगोन भीकनगांव बिरूल
220, 221 , 223/2, 223/3 , 224/1 , 225 , 226/1 , 226/2, 226/3 , 226/4 , 237/1 , 237/2 , 238/2 , 238/1 , 240 , 241 , 243, 244, 368/7 , 368, 367, 361 , 362, 363 , 359, 356, 353 , 354 , 346/1 , 346/2 , 345, 344, 341 , 340/1 , 340/2 , 206-207, 208, 209/2, 210, 217/1+ 217/ 2, 154, 151 , 150/6, 150/5/2 , 150/2/2 , 150/2/3 , 264, 248 , 243 , 250 , 251 , 284, 295, 296,330, 329, 335, 336, 400/1 , 400/2/1/1/2 + 400/2/1/2 + 400/2/2 + 400 / 3 ,, 400/4, 401 , 402 , 403 , 417, 418 , 404, 405, 296, 302, 303 , 317, 318, 67, 51/1 , 51/2 , 50, 50/2/1/2 , 44, 49, 45 , 43/1 , 43/2, 42, 41,406, 407, 408/2, 408/1 , 439, 440/1 , 40, 39, 37, 38 , 33 , 32
220, 221 , 223/2 , 223/3 , 224/1 , 225, 226/1 , 226/2, 226/3 , 226/4, 237/1 , 237/2, 238/2, 238/1, 240, 241 , 243, 244, 245, 367, 360, 359, 358 , 357 , 351 , 352 , 349, 350, 347 , 346/1 , 346/2, 345, 344, 343, 342, 333, 334, 206, 207, 208, 209/2, 210, 217/1-+217/ 2 /1,217 / 3 , 217/4 , 154, 151 , 150/6 , 150/5/2, 150/2/2 , 150/2/3 , 264, 248 , 249, 250, 284, 297,332 , 331 , 328 , 400/1,400/ 2 /1 /1 / 2 + 400 / 2 / 1/2+400 / 2 / 2+400/ 3,400/ 4, 401 , 402, 403 , 417 , 418 , 404, 405 , 298, 299, 300, 326 , 320, 67 , 51/1 , 51/2 , 50, 50/2/1/2 , 44 , 43/1 , 43/2, 42, 41,406, 407 , 408/2, 408/1 , 439 , 440/1 , 40, 39, 37, 38, 33, 32
भीकनगांव
खरगोन
लालखेड़ा
276/1/1 , 275/2/2 , 275/2/1 , 275/2/1/2, 275/1 , 270/2 , 270/1 , 269 , 266 , 265 , 264, 263/2 , 263/1 , 256, 255 , 253 , 251 , 246, 247, 242, 243, 229, 230, 37, 40, 39 , 38 ,36/1/3 ,36/1/1 , 30 , 31/2 , 31/1 , 32, 25,187 / 3 , 187/6 , 187/1 ,187/3 , 215, 189 , 214, 211 , 219, 150/ 2/ 2,150 / 2/1 / 2 , 150/2/1/3, 151 , 152 , 187/8 , 187/7 220, 221 , 222, 223/2 , 223/1 , 224, 225, 203 , 57/1 , 58/2 , 55 , 53 , 52, 51 , 49, 50/1 , 46/1 , 46/8 , 26/4, 26/3 , 26/1, 16,281/1, 281/2 , 278, 276/1/1 , 277, 150/1/1 , 150/1/2 ,
276/1/1 , 275/2/2 , 275/2/1 , 275/2/1/2 , 275/1 , 270/2, 270/1, 269, 266, 265, 264 , 263/2, 263/1 , 256, 255 , 252 , 253, 251 , 244, 245 , 242, 243 , 227 , 228, 37, 41 , 42, 43 , 44, 36/2 , 36/1/2, 36/1/3 , 28, 29, 36/1/1 , 30, 31/2, 31/1 , 32, 25,187/ 3 , 187/6, 187/1 , 215 , 216, 217 , 218 , 219, 220 , 221 , 222 , 223/2, 223/1 , 224, 225 , 203 , 56 , 55, 54, 47, 48 , 49, 46/1 , 46/8 , 26/4, 26/3 , 26/1,281/1 , 281/2, 280/2 , 280/1 , 278 , 495
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
ग्राम
तहसील
जिला
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर ) भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
393/2, 395, 396, 396/2 , 396/1 , 376 , 377, 378 , 388 , 389 , 386, 385 276/1/1, 277, 150/1/1, 150/1/ 2,150/ 2/ 2,150 / 2 / 1 / 2 ,150/ 2/1 /3 , 151 , 152, 187/8 , 187/7,393/ 2 , 395, 396, 396/2, 396/1 , 376, 377, 378 , 389, 386, 385
भीकनगांव
खरगोन
पिपराड़
144/1 , 144/2 , 144/3 , 144/4 , 303 , 301 , 300/2, 244 , 245 , 248 , 249, 252, 432/2, 432/1 , 432/5/1 , 432/3 , 433/5, 434, 439, 140/1/1 , 140/2/1 , 309, 308, 307, 301 , 400/1/3 , 400/2 , 400/1/1 , 401 , 402/1 , 403/4 , 403/2 , 403/1 , 403/2/1/2 , 403/2/2 , 404/4, 404/3 , 404/2 439 , 440/3 , 440/2/3, 1442/1 +442/ 2, 443/3 , 444/2, 443+444/1 , 445/3 , 445/1 , 446/1 , 448/1 , 448/2 , 448/3 , 448/4, 404/2 , 404/1 , 405/2 , 406/1/2 , 406/1/1 , 406/2/1 , 406/2/2/1 , 406/ 2 / 2 / 2,421,422,423,425 / 2/1, 425 / 2/ 2,425 /3 , 425/1/2, 426/7/4, 426/7/3 , 426/7/2 , 426/6, 426/5
144/1, 144/2, 144/3 , 144/4, 303, 301 , 300/2 , 256, 254, 252, 253 , 254, 255 , 432/2 , 432/1 , 432/3, 433/5 , 434, 439, 140/1/1 , 140/2/1 , 309, 308 , 307, 301 , 400/1/3 , 400/2, 401 , 402/1, 403/4, 403/2, 403/1 , 403/2/1/2 , 403/2/2 , 404/4, 404/3, 404/ 2,439 , 440/2/3, 442/1+442/ 2,442/ 2,443,+444 / 445/3 , 445/1 , 446/1 , 448/1 , 448/2, 448/3 , 448/4 , 404/2 , 405/2, 406/1/2 , 406/2/2/1, 404/1, 406/1/1, 406/2/2/2 , 421 , 422, 423 , 425/2/1, 425/2/2 , 425/3 , 425/1/2, 426/7/4, 426/7/3 , 426/7/2
टेमला
भीकनगांव
खरगोन
124, 125 , 126/2 , 127/1 , 140 , 141 , 142, 143, 144 , 145, 146, 147, 218 , 216/1 , 216/3 , 216/2/2, 214 , 170 , 169/1 , 169/1/8 , 169/7 , 169/6 , 169/ 2 / 2ख 169/ 2/2 क, 169/2/5/1 , 24, 25 , 26 , 19/2/1 , 18/1 , 120/6 , 120/5/2, 120/5/1 , 120, 115, 113, 111 , 109, 108, 107, 106, 105, 100, 99, 98, 97, 151 , 156, 165, 30, 31 , 33, 14, 13/5 , 13/4 , 13/3 , 13/2, 13/1
124, 125, 126/2, 127/2 , 126/1 , 127/1, 140, 141 , 142, 143 , 144, 145, 146, 147, 218 , 216/1 , 216/3 , 216/2/2, 214, 170, 169/1, 169/1/8, 169/7, 169/6, 169/ 2/ 2ख ,169/ 2 / 2 क, 24, 25, 26, 19/2/1 , 18/1 , 120/6, 120/5/2 , 120/5/1 , 120, 115, 113, 111 , 109, 108 , 107 , 106, 105, 100 , 99, 98, 97 , 156, 165, 30, 31 , 14, 13/5 , 13/4, 13/3, 13/2, 13/1
भीकनगांव भीकनगांव
खरगोन
150/1/7 , 150/1/8 , 150/1/2/6, 150/1/10,150/1 / 9 /1,150 /1/8/1, 150/1/13 , 149 , 147/1 , 147/3, 147 , 146, 145, 156 , 164 , 165/1 , 136, 135, 133/2 , 132/3 , 132/2 , 132/1 , 138/2 , 138/1 , 142, 143 , 108,164, 217, 216, 219 , 227, 228 , 230, 231 , 106, 95, 29/1 , 28, 27, 26 , 25, 24/1/3/1 , 23/2, 23/1 , 11 , 12/2/1 , 9/2 , 6/3, 6/1
150/1 / 7,150 / 1 / 8,150 /1 / 2 / 6 ,150/1/10,150 /1 / 9 /1 , 150/1/8/1 , 150/1/13 , 149 , 147/1, 147/3 , 147, 146, 145, 342, 156, 164, 136 , 135 , 133/2, 132/3, 132/2, 132/1 , 138/2 , 138/1, 139/3 , 139/4, 142 , 143, 108,164, 217 , 216 , 219, 227, 228, 230, 231 , 106, 29/1 , 28, 27, 26, 25, 24/1/3/1 , 24/2 , 23/2, 23/1 , 11 , 10/3 , 8/2, 8/6,
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
496
ग्राम
तहसील
जिला
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर ) भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर )
8/ 5,8 /1 , 6 / 3,6/ 1
खरगोन भीकनगांव कोदला जागीर
120 , 119 , 115 117 118/12, 115 + + 95/2/1,94 117 118/10 , 115+ 117 + 118/9 , 115+ 117 + 118/5 , 115 + 117 + 118/4, 115 117 118/3 , 115 + 117 118/2, 115+117+118/1, 110/1 , 110/2 , 111/1 , 111/2 , 105/2 , 103/2 , 95/1/1 , 95/1/2 , 95/3 , 95/4 , 95/5, 95/6 , 95/2/2,
118/12 , 120, 119, 115 + 117 115+ 117 118/10 , 115 + 117 +118/9 , 115 + 117 118/5, 115+ 117 118/4, 115 117 + 118/3 , 115 + 117 118/2, 115+117+118/1 , 110/1 , 110/2 , 111/2, 105/2 , 103/2, 95/1/1 , 95/1/2, 95/3 , 95/4, 95/5 , 95/6,95/ 2/ 2,95 / 2 /1,94
खरगोन भीकनगांव कोदला खालसा
115 , 112/4, 112/5 , 112/7, 112/6 , 111/3 , 111/169, 111/2 , 111/1 , 107/1/2 106/2/1 , 107/1/1 , 101/2 , 101/1 , 102/1 , 102/2 , 103/1 से 103/9, 104/3
115, 112/4 , 112/5 , 112/7 , 112/6 , 111/3 , 111/169, 111/2, 111/1 , 107/1/2, 106/2/1 , 106/2/2, 107/1/1 , 101/2, 101/1, 102/1 , 102/2, 103/1 से 103/9
सांयखेड़ी
भीकनगांव
खरगोन
142/1/9, 142/1/6, 146, 147/1/1 , 147/1/2, 147/1/3, 147/1/4 , 147/2 , 148/1 , 148/2 , 149, 150/1 , 150/2 , 151 , 152, 143, 142/10, 142/1/5, 142/1/4, 142/1/3, 142/1/2 , 142/1/1 , 140/1 , 140/2 , 139/7, 139/6 , 139/5, 138, 136, 135 169 , 170 , 285 , 278/1 , 276, 270 , 270/2 , 267, 261 , 259/2/2, 259/2/1 , 259/1 , 258/2/2, 258/2/1 , 251/3 , 251/1 , 250/5 , 250/1 , 249, 243/2, 243/1 , 244/1 , 244/ 3,216 , 217, 215 , 214, 218, 219, 220 , 223 , 222, 224, 228/7, 228/6 , 228/4, 228/3 , 228/1 , 229/2, 229/1 , 231/5, 231/4, 231/3 , 231/2 , 231/1 , 241 , 240/2 , 240/ 5,152, 154, 157, 153, 128, 162, 181 , 182 , 183
146, 147/1/1, 147/1/2 , 147/1/3, 147/1/4 , 147/2 , 148/1, 148/2, 149, 150/1 , 150/2, 151 , 152 , 143 , 142/10, 142/1/9 , 142/1/6 , 142/1/5, 142/1/4, 142/1/3 , 142/1/2 , 140/2, 142/1/1, 140/1, 139/7, 139/6, 139/5 , 138, 135,169, 170, 285, 278/1 , 278/2 , 276, 277 , 269 , 270/1 , 268, 261 , 259/2/2 , 259/2/1 , 259/1 , 258/2/2, 258/2/1 , 251/3 , 251/1 , 250/5, 250/1 , 249, 243/2, 243/1 , 244/1 , 244/3 , 309, 308, 216, 217, 215, 218 , 219 , 220, 222, 221 , 224, 228/7, 228/6 , 228/4, 228/3 , 228/1 , 229/2, 229/1 , 231/5 , 231/4, 231/3, 231/2 , 231/1 , 241,152, 154, 155, 156, 165,128,162,180 , 181
भीकनगांव
खरगोन
सुर्वा
147/2, 146/2, 134/4/2/2, 134/4/1/1 , 134/4/1 , 134/1/1 , 134/1/2 , 134/2, 135, 132, 120, 121 , 122 , 123 , 118 , 111 , 112, 113 , 103, 104, 101 , 100 , 99, 98/1 , 98/2, 94, 95, 97, 90, 28, 29, 30/2, 30/1 , 31/2 , 32 , 34, 35/3 , 35/2 , 35/1 , 144, 143, 142, 142/84 , 140/3/2, 140/3/1, 140/1/2, 140/2/2 , 140/2/1 , 138/2 , 137, 19/1/3 , 19/2 , 20, 23, 24/2, 25, 26
146/ 2,147/ 2,134/4/ 2 / 2, 134/4/1/1,134/4/1,134/1 /1 134/1/2 , 134/2, 135, 132, 119, 118, 116, 117, 115 , 103 , 102 , 101 , 100, 99, 98/1 , 98/2 , 96, 28, 29 , 30/2, 30/1 , 31/2 , 32, 34, 35/3 , 35/2 , 35/1 , 144, 143 , 142,142/84,140/3 / 2 , 140/3/1 , 140/2/2 , 140/2/1 , 140/1/2, 138/2, 137 , 9/183 , 9/182, 19/1/3 , 19/2 , 20, 23 , 24/2 497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
ग्राम जिला
तहसील
खरगोन भीकनगांव दौदवाड़ा खरगोन भीकनगांव बमनाला
ललनी खरगोन भीकनगांव
गौगांवा टेमरना खरगोन
टेमा
गौगांवा
खरगोन
गौगांवा
खरगोन
बहरामपुरा नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर )
भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
25, 26, 115 , 112/2 , 111
376, 375 , 374,108 , 87, 107/2 , 107/3 , 106,374, 363 , 362, 361 , 360, 348, 347, 345, 318 , 320 , 321 , 322, 314, 323 , 315/4 /6,198 / 4/ 5,198 / 2 , 198/1/2 , 198 / 1 / 1 /1,195 /1 /1,193 / 2 ,
25, 115, 114, 112/2, 111 , 376, 375, 374,108 , 87, 107/2 , 107/3 , 106,374, 363 , 362, 361 , 360, 348 , 347, 345, 344, 316, 315 , 318 , 314, 315/4/6 , 198/4/5 , 198/2, 198/1/1/1 , 195/1/2 , 195/1/1,193/ 2,193/3/2 , 193/3/4,194/ 2,194/1,193 / 1 /
193/3/ 2,193/ 3 /4,194/1,193 /5,193 / 1 / 2 , 156/1 , 156/2 , 157/1 , 157/2 , 158/1 , 158/2 , 154, 103 , 102 , 101/2 , 101/1/1 , 95, 94/1 , 93 , 92, 80/1/2 , 80 /1 /1,80 / 2 /1 , 72, 73 , 71 , 70 , 68/2/1 ,68/2/2 , 68/2/3 , 67, 66 , 64/2, 63/1 , 10, 11 + 12 +13/1 , 11 +12 +13 / 2, 10/4/2, 14,154 , 153/3, 152/1 , 151 , 150, 114/1 , 114/2 , 112 , 111 , 110, 8/1 , 8/2 , 8/3 , 7/1 , 6, 5, 3 , 2, 1
2,156/1,156/ 2 , 157/1,157 / 2, 158/1 , 158/2 , 154, 103 , 102 , 101/2, 101/1/2 , 95, 94/1 , 93, 91/ 2/ 5,91 / 2/1,91 / 2 / 2 , 80/1/1,80/ 2/1 , 80/5 , 72, 73 , 71 , 70, 68/2/1 , 68/2/2, 68/ 2/ 3,67,66,64/ 2, 63/1,10,11 +12+13/1,11 +12 +13 / 2,10/4/ 2,154 , 153/ 3,152/1,151 , 92, 80/1/2, 150, 114/1 , 114/ 2,112, 111 , 110 , 8/1, 8/2 , 8/3 , 7/1 , 6 , 4, 3 , 2 , 1 172/2/1 , 172/2/2 , 171 , 170/4, 170/3 , 163,101 /1 , 102, 105, 106 , 162/2 , 161 , 159, 156, 157, 155, 150, 151 , 152, 154, 145 , 147, 107, 108, 111/1/1 , 111/2 , 113 , 114, 115, 142, 143, 141/174
172/2/1 , 172/2/2, 171, 170/4, 163,101 /1 , 102, 105, 106,162/ 2 , 161 , 160 , 156, 155 , 150, 151 , 152, 153 , 145 , 147 , 107, 108, 111/1/1 , 111/2, 113, 114, 115, 142, 143, 141/174
103 , 104 , 105, 107 , 109 , 110/ 1,100, 98 , 94, 93, 56, 52, 53, 50, 49, 48,111 /1 , 111/2 , 111/3 , 112/1 , 112/2 , 123 , 124, 125/4/1 , 125/3 , 125/6 , 125/7 , 126/6/1 , 126/5 , 128, 130, 131 , 132/3 , 48/3 , 48/1 , 47, 46, 45/2, 45/1 , 44 , 35/4, 35/5 , 35/6 , 35/1/3 , 34 , 33/4 , 33/2 , 33/1
103, 102, 104, 105 , 106 , 107, 109 , 110/ 2,100 , 99 , 94, 93 , 56, 55, 54, 51 , 53 , 49, 48 / 2,110/1 , 111/1 , 111/2, 111/3 , 112/1 , 112/2, 123, 124,125/4/1,125/ 3 , 125/6, 125/7,126/6 /1 , 126/5 , 128 , 130, 48/3 , 48/1 , 47 ,46 , 45/2 , 45/1, 44, 35/4, 35/5 , 35/6, 35/1/3 , 34 , 33/4, 33/2 , 33/1
103/1 , 102/2 , 102/1 , 101 , 95/3 , 95/2 , 95/4 , 95/1 , 94,93, 92/1/2 , 92/1 /1,75/1 /1 , 77/1/2 , 72/1/3 , 72 /1 / 5,72/1 /1,72 / 4/ 3,72/ 4/ 2 , 72/4/1 , 73 , 34/2 , 34/1 , 33 , 32, 73, 31/1 , 31/2 , 31/3 , 31/4, 31/5 , 31/6 , 30/2
103/1, 102/2, 102/1 , 101 , 95/3 , 95/2 , 95/4 , 95/1 , 94 , 93 , 92/1/2 , 92/1/1 , 75/2, 75/1/2, 75/1/1 , 72/1/3 , 72/1/5 , 72/1/1 , 72/4/3 , 72/4/1, 72/4/2, 34/2,34/1,33,32, 31/1,31/2, 31/3, 31/4, 31/5 , 31/6 , 30/2
400,345/ 2,345/1,344,346 / 5,346/1 , 340/1 , 343,327 , 306/2 , 306/1 , 307/3 , 308 , 309,310 / 2,320,321,327, 321,325, 283/2 , 283/4, 283/4 , 283/3, 283/1
400, 345/2 , 345/1 , 344,340/1 , 343 , 327 , 306/2 , 306/1 , 307/3 , 308, 309, 310/2 , 320, 321,327, 321, 325 , 283/2 , 283/4 , 283/4 , 283/3 , 283/1
A [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
498
जिला
तहसील
ग्राम भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी . दोनो ओर ) गौगांवा
खरगोन
बिलाली
56/1 , 57 , 60/1 , 70/1 , 70/2 , 71 , 72/2 , 73/1 , 74/1 , 75, 83, 84, 105/2/1 , 54, 51/2, 50/2, 50/1. 43/3 , 43/2, 43/1/1 , 43/1/2 , 42/2/2 , 42/2/1 , 40 , 39, 38/3 , 38/2, 38/1 , 33, 106, 113 , 114, 127/2 , 127/1/2 , 127/1/1 , 125/2 , 125/1 , 129/2, 129/1 , 140/4, 140/2 , 140/3 , 140/1 , 141/2 , 141/1 , 143/3 , 146, 147/2 , 147/3, 147/4 , 147/5
56/1, 57, 70/1 , 70/2 , 71 , 72/2, 73/1 , 74/1 , 75, 83,84, 105/1 , 54, 50/2 , 50/1 , 43/3 , 43/2, 43/1/1, 43/1/2, 42/2/ 2,42 / 2 /1 , 40, 39, 38/3 , 38/2, 38/1 , 33,106, 113 , 114, 127/2, 127/1/2 , 127/1/1 , 125/2, 125/1 , 129/2 , 129/1 , 140/4 , 140/2 , 140/3 , 140/1 , 141/2, 141/1 , 143/1 , 146, 147/2, 147/3 , 147/4, 147/5
गौगांवा
खरगोन
देवलगांव
540/1 , 541 , 514, 515/2 , 515/8 , 515/3 , 515/10 , 515/4, 542/5 , 542/4 , 542/3 , 542/2 , 542/6 , 542/ 2क, 543 , 544, 440/1 , 440/2 , 441 , 442 , 446/1 , 446/2, 449 , 399, 397, 393, 351/1 , 350 , 349, 348 , 331/2 , 332, 324, 282/2 , 282/9 , 282/12, 282/8 , 282/7 , 282/4 , 282/5, 282/6 , 282/10 , 280/1 , 276, 274/2/1 , 516/2 , 516/3 , 516/1 , 537, 538, 536, 535, 534, 533/1 , 533/2 , 533/3 , 532 , 528 , 115 , 116/1 , 116/2 , 119/3 , 123 , 125/4, 125/5 , 125/6 , 125/7, 125/8 , 125/9 , 125/2, 126/8 , 126/7, 126/6, 126/11 , 128 , 129, 130/2 , 131/2 , 133 , 162/555, 162 , 274/1/1 , 239 , 238 , 237/1 , 237/2 , 237/3 , 237/4 , 236/3 , 235/1 , 235/2, 235/3 , 235/4, 235/5, 235/6 , 232 , 235 , 234 , 233/6 , 233/5 , 233/4 , 233/7 , 233/3 , 233/2, 228 , 225/5, 225/1 , 224/2, 224/3, 222/2, 222/3 , 221 , 172 , 173/7. 173/8 , 173/9 , 173/10 , 173/1 , 174/2/1 , 174/1/3 , 176/3/2 , 176/3/1 , 177/2 , 177/1 , 178 + 179/1 , 178 179/2 , 178 + 179/3 , 178 179/4 , 178 + 179/5 , 180/3 , 180/2 , 181 , 182/5 , 182/10 , 182/7 , 213 , 213/559 , 215/2 , 215/3 , 215/4, 216
540/1 , 541 , 514, 515/2 , 515/8 , 515/3 , 515/10 , 515/ 4,542 / 5 , 542/4, 542/3 , 542/2 , 542/6 , 542/ 2क, 543 , 544, 440/1 , 440/2, 441 , 442, 446/1 , 446/2 , 449, 398, 393 , 351/1 , 350 , 347/2, 330, 329, 328/1 , 328/2 , 325 , 324, 282/2 , 282/9 , 282/12, 282/8 , 282/7, 282/4, 282/5, 282/6, 282/10 , 280/1 , 276, 274/2/1,, 516/2, 516/3, 516/1 , 537 , 538 , 536 , 535, 534, 533/1 , 533/2 , 533/3 , 532 , 528 , 529, 530, 116/1 , 116/2 , 119/3 , 123, 125/4, 125/5 , 125/6 , 125/7, 125/8 , 125/9 , 125/2 , 126/8 , 126/7 , 126/6, 126/11 , 128, 129, 132, 162/555 , 162 , 274/1/1 , 239 , 238 , 237/1 , 237/2, 237/3 , 237/4, 236/3 , 235/1, 235/2 , 235/3 , 235/4, 235/5, 235/6 , 232, 235 , 234 , 233/6, 233/3 , 233/2, 233/1 , 233/1, 228, 225/5 , 225/1 , 224/2, 220, 218, 219/1 , 219/2 , 221, 172, 173/7, 173/8 , 173/9, 173/10, 173/1, 174/4, 174/2/1, 174/1/3 , 176/3/2 , 176/3/1 , 177/2 , 177/1 , 178+ 179/1, 178 179/2 , 178 + 179/3, 178 179/4 , 178 + 179/5, 180/3 , 180/2, 181 , 182/6 , 182/11 , 182/5 , 182/10, 182/7, 213 , 215/3 , 215/4
मगरिया
गौगांवा
खरगोन
281, 282, 287, 286/2 , 285, 284/2, 284/1/4, 228/1/2 , 284/1/1, 261/5, 261/3, 261/2/2 , 261/1 , 275 , 279, 278 ,
287 , 286/2 , 285, 284/2, 284/1/4 , 284/1/1 , 261/5 , 261/3 , 261/2 + 261/2/1 , 261/1 , 261/2/2 , 261/1, 275, 279, 278 , 277, 276, 228/1/5, A 499
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
ग्राम
तहसील
जिला
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर ) भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 भी. दोनो ओर)
228/1/4 , 228/1/2 , 228/1/1 , 227/8 , 227/7 , 226/4, 226/9 , 86, 85, 84/1 , 84/2 , 84/3 , 84/4, 75/1 , 75/2 , 76/5 , 74/3 , 74/7 , 74/1 , 77 , 98/2, 98/1 , 97, 90/2 , 90/1 , 91/1 , 91/2 , 91/3 , 92/2 , 92/1 , 93 , 71/5, 71/3 , 71/11 , 71/12 , 71/1/1 , 71/1/2, 71/11 , 72
277, 276, 228/1/5 , 228/1/4 , 228/1/2 , 228/1/1 , 227/8 , 227/7, 226/4 , 226/9 , 89, 87, 86, 85 , 84/1 , 84/2 , 84/3 , 84/4, 74/4, 75/1 , 74/2 , 74/5, 74/6 , 74/3 , 74/7 , 74/1 , 77, 98/2, 98/1 , 97 , 90/2 , 90/1 , 91/1, 91/2, 91/3 , 92/2 , 92/1 , 93, 71/6, 71/7 , 71/8 , 71/9 , 71/10, 71/5 , 71/4 , 71/1/1 , 71/1/2, 71 /11,72
गौगांवा मेहरजा
खरगोन
122/1 , 34/564/1 , 34/1 , 22/4, 22/2 , 22/3, 22/1 , 21/3 , 21/2 , 21/1 , 61 , 37/4, 37/5 , 37/3/3 , 37/3/2, 90/1 , 90/2, 106, 107, 113 , 120, 121/2 , 121/1, 88, 74/2/2, 74/1/2 , 74/1/1 , 73/5 , 73/3 , 65, 64/2 , 64/1 , 63/2/2 , 62, 61 /5,121 , 32/1, 35/3, 35/2, 37/1, 37/3/1 , 39/2, 39/3 , 39/4, 39/5 , 40/2, 37/2/2/2, 37/2/2/1 , 37/2/1, 38/1, 38/2/1 , 38/2/3 , 38/2/2 , 39/1 , 90/1, 90/2, 106, 107, 113 , 120, 121/2, 121/1 , 88 , 74/2/2, 74/1/2, 74/1/1 , 73/5 , 73/3, 65, 64/2 , 64/1 , 63/2/2, 62, 61/5,121 , 122/1 , 35/3 , 35/2 , 32/1, 34/564/1 , 34/1 , 22/4 , 22/2, 22/3, 22/1 , 21/3 , 21/2 , 21/1, 61 , 37/4, 37/5 , 37/3/3 , 37/3/2, 37/3/1 , 37/1 , 37/2/2/2, 37/2/1, 38/2/3 , 38/2/2 , 39/1 , 39/2, 39/3 ,39/4, 39/5, 40/2 , 40/140/1 37/2/2/1, 38/1, 38/2/1,
गौगांवा
खरगोन
गोपालपुरा
110/1 , 110/2, 111/134 , 113/4, 113/5, 113/6 , 113/7, 113/8 , 113/9 , 113/10 , 113/3 , 115/11 , 115/1 , 115/2 , 115/3, 115/4, 115/5, 115/6 , 115/7 , 115/8, 115/9 , 115/10, 116, 118/1 , 118/2, 118/3 , 118/4 , 118/5 , 119 , 108/2, 108/3 , 107/1 , 107/2 , 107/4, 107/5, 107/6 , 107/7, 107/8, 106, 104, 107/2 , 102 , 98 , 99, 96 , 94, 74/2, 72
110/1, 110/2 , 111/134, 113/5 , 113/6, 113/7 , 113/8 , 113/9, 113/10, 113/3 , 115/1 , 115/2 , 115/3 , 115/4, 115/5 , 115/6 , 115/7, 115/8 , 115/9 , 115/10 , 116, 118/1 , 118/2 , 118/3 , 118/4, 118/5 , 117, 119 , 108/2, 108/3 , 107/1 , 107/2 , 107/4 , 107/5 , 107/6 , 107/7, 107/8 , 106, 104, 107/2, 102, 101 , 96 , 94, 73, 72
गौगांवा
खरगोन
काजलपुरा 26/4, 26/5 , 24, 16/8 , 16/2 , 16/5, 16/6, 16/7, 16/1/1 , 16/2, 14, 12/3 , 12/2 , 12/1/2, 12/1/1, 12/81 , 12/80/4/1 , 12/80/1/ 2,12 /80/1/1 ,
26/4 , 26/5, 26/6 , 25, 24 , 23 , 16/8, 16/1/1 , 16/2, 14, 12/2 , 12/1/2, 12/1/1 , 12/80/4/1, 12/81, 12/80/1/1 , 8/1/1 , 8/1/2 , 8/7 , 8/5/2/1 , 4/2/4/1/1 , 8/2/1 , 6, 5, 4/2/4/1/2, 4/2/5, 4/2/3/1 , 4/2/3/2, 4/2/2/1 , 4/1 , 3 , 2/1 , 2/2 , 2/3
8/1/1 , 8/2/1 , 8/1/2, 8/7, 6,5,4/2/4/1 /1 , 4/2/4/1/2 , 4/2/5, 4/2/3/14/2/3/2, 4/2/2/1 , 4/1 , 3, 2/1 , 2/2 , 2/3 , 1/1 , 1/2, 1/3 , 1/4 , 1/5, 1/6 , 1/7, 1/8 , 1/9 , 1/10,1 /11 , 1/12 , 1/13 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
500
[भाग 1 तहसील
जिला
ग्राम
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर ) भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर )
खरगोन
खरगोन खरगोन
272/3/3 , 272/3/4, 272/3/7, 188 , 187 , 186, 184 , 182, 185, 195, 178 , 179, 177, 176 , 175 , 174, 170/17/18, 170/16, 170/16/2 , 170/16/3 , 170/16/14,170/16 /15 , 170/17/20 , 170/3 , 170/4, 169/2 , 169/3 , 165 , 164, 163 , 149/1/2 , 149/1/1 , 153 , 151 , 148/1 , 148/2 , 146 , 155/1 , 154 , 144/1 , 143 , 144/ 3,251 / 2 , 251/3 , 251/4, 252, 253 , 254, 255 , 256 , 269 , 267, 268, 272/1 , 272/2 , 272/3/1 , 272/3/2 , 272/3/5 , 272/3/6 , 272/3/8 , 272/4, 272/5 , 273 , 372 , 368/2, 368/1 , 365/3 , 365/2, 365/1 , 363/1 , 347/1 , 347/2, 348, 349, 350, 351 , 352, 353 , 354, 355, 356, 358 , 359, 360, 333 , 325, 329 , 324, 330, 323, 318 , 142, 278, 279/1 , 280/11 , 280/12, 280/13 , 280/1 , 280/2 , 280/3 , 280/4, 280/5 , 280/6 , 280/7 , 283, 284 , 219, 301 , 304, 305 , 307
272/1, 272/2 , 188, 187, 186, 184, 183, 182, 185 , 181, 195, 178, 177 , 176 , 175, 174 , 173/1 , 173/2 , 173/3 , 173/4, 173/5 , 173/6, 173/7 , 173/8 , 170/17/18 , 170/16 , 170/16/1 , 170/16/17, 170/16/16, 170/17/20, 170/1 , 170/2 , 169/1/1 , 169/1/2 , 165, 164, 163, 149/1/2, 149/1/1 , 153 , 151, 148/1 , 148/2 , 146, 155/1 , 154, 144/1 , 143 , 144/ 3,251 /1 , 252, 253 , 254, 255 , 256 , 269, 270 , 272/3/1, 272/3/2, 272/3/3 , 272/3/4, 272/3/5 , 272/3/6 , 272/3/7, 272/3/8 , 272/4, 273 , 274, 275, 276, 372, 370, 371 , 369 , 368/3 , 367/2, 366, 364, 362, 365/3 , 357, 361 , 358 , 359 , 360, 333 , 326 , 327, 328, 318 , 142, 278 , 279/1 , 280/11, 280/12, 280/13 , 280/1, 280/2 , 280/3 , 280/4 , 280/5 , 280/6 , 280/7 , 283 , 284, 219, 301 , 304 , 305 , 302 , 303 , 307
खरगोन
खरगोन
औरंगपुरा
27, 28 , 29 , 30/1 , 30/2/1 , 30/2/2, 31 , 32, 34, 37 , 35 ,36 , 38/1 , 38/2 ,39, 45, 17/1 , 19 , 20/1 , 20/2, 22, 23 27, 28, 29 , 30/2/1 , 30/2/2 , 31, 32, 37, 35, 36, 38/1 , 38/2 , 39, 45 , 17/1 , 17/2, 19, 20/1 , 20/2 , 21 , 22 , 23
खरगोन गौगांवा
खरगोन
16/1/3, 16/1/2, 14, 16/1/1/2 , 16/2, 16/3 , 17 , 18, 19, 23/1 , 23/2 , 24/3 , 24/2, 11 , 10/2 , 10/1,9 / 2,9 /1 / 2,9 / 1 /1 /1 , 8 , 7, 5 , 3/2/2, 3/1/5 , 3/1/4/1 , 3 /1 / 3 /1,3 / 1 / 3 / 2, 2 13, 14, 16/1/3 , 16/1/2, 13 , 16/1/1/2, 16/2 , 16/3 , 17 , 18 , 19, 23/1 , 23/2, 24/3 , 24/2 , 11 , 10/2 , 10/1 , 9/2 , 9/1/2, 9/1/1/1 , 8 , 7, 4, 3/2/1, 3/1/5, 3/1/3/1 , 3/1/3/2, 2
खरगोन
खरगोन
खेड़ीबुजुर्ग
39/3 , 39/1/2, 39/8 , 39/6/2, 39/4/1 , 39/5/1 , 39/7/2 , 39/10 , 39/9 , 39/2/2 , 39/2/1 , 38/2 , 38/1/2 , 38/1/1 , 37/4, 37/3 , 37/2, 37/1/4, 37/1/3 , 37/1/2, 37/1/1 , 36/1/1 , 35/2 , 35/1 , 34/1/4 , 34/1/5/2, 34/1/3 , 34/1/5/1 , 34/1/2 , 34/ 1 / 1 ख, 33 , 18, 19, 20, 15/3 , 15/2 , 15/1 , 14, 11/2, 11/1/1 , 31/3/5 , 31/3/1, 27/3/1 , 25/3/1, 25/2/1, 25/1/1 , 25/1/4 , 23/2/1 , 22/2, 23/1/3 , 23/1/2 , 25/1/3 , 25/1/2, 23/4/1, 23/3/1, 39/3 , 39/1/2 , 39/8 , 39/6/1 , 39/6/2, 39/4/1 , 39/5/1 , 39/7/2, 39/7/3 , 39/10, 39/7/1, 39/9, 39/2/2, 39/2/1, 38/2, 38/1/2, 38/1/1 , 37/4, 37/3 , 37/2, 37/1/4, 37/1/3 , 37/1/2, 37/1/1 , 36/1/1 , 35/2 , 35/1 , 34/1/4, 34/1/5/2 , 34/1/3 , 34/1/5/1,34/1/2, 34/1 /1 क, 33, 19, 20, 15/3 , 15/2, 15/1 , 31/3/1, 26/1, 25/3/1, 14, 11/2, 11 /1 /1,31 / 3 / 5, 25/2/1 , 25/1/4 , 25/1/3 , 501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
ग्राम
तहसील
जिला
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर ) भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
11/1/3 , 11/1/2 , 10/2, 9/5/3 , 9/5/2 , 7/1/3, 7/2/2 , 7/2/3, 7/2/1 , 7/3, 6
25/4, 23/4/1, 25/1/2, 23/3/1, 25/1/1 , 22/2, 23/1/ 3,11/1/ 3,11 /1 / 2,10 / 2, 9/5/ 3,9/ 5 / 27/1 / 3,7/ 2 / 2 , 7/ 2/ 3,7 / 2 /1 , 7/3 , 6
खरगोन खरगोन जमशेदपुर
9/1/7 , 7 , 9/1/4 , 9/1/5 , 9/1/6 , 9/1/1 , 76/5 , 76/4 , 12/1/3 , 12/1/2 , 13 , 15/4/1 , 15/3 , 15/2 , 15/1 , 5 , 4/2 , 4/1/6/2 , 4/1/5 , 4/1/4, 4/1 / 3,4/ 1 / 2
4/1/5, 9 /1/ 2,9 / 1 / 7 , 7 , 76/5 , 76/4, 12/1/1 , 12/1/3 , 12/1/2 , 13 , 15/4/1 , 15/3 , 15/2 , 15/1 , 5 , 4/2, 4/1/6/2, 4/1/4, 4/1/3 , 4/1/2, 3 , 2
खरगोन रणगांव
खरगोन
600, 599 , 480/1 , 479/2/2 , 478/2, 475,464, 463, 462 , 461/2 , 461/1 , 459 , 457/1 , 457/2, 473/3 , 473/2 , 473/1 , 473/1/1 , 468 , 441/1 , 442/1 , 442/2 , 443 , 445/2, 446 , 453 , 452/1 , 452/ 2 /1,452/ 2/ 2 600, 599, 480/1 , 479/2/2 , 478/2, 475,464, 463 , 462 , 461/2 , 461/1, 459, 457/1 , 457/2, 473/3, 473/2, 473/1, 473/1/1 , 468 , 441/1 , 442/1 , 442/2, 443 , 445/2 , 446 , 453 , 452/1, 452/ 2 /1,452 / 2 / 2
खरगोन खरगोन सिकन्दरपुर
149 , 141/2 , 141/1 , 140 , 139/2 , 139/1 , 138/2, 138/1 , 136 , 125, 126/1 , 107/2, 122, 124/1/2, 123/1 , 105/1 , 102/1 , 102/2 , 100/2, 100/1 , 99/2, 99/3, 99/4, 94/1 , 94/2 , 94/3 , 93/2, 92/2 , 92/1 , 18/2, 18/1 , 17, 16, 15/1 , 15/2 , 14 , 13/1 , 12, 10 , 11 , 9/2, 9 /1,8 / 2,8 / 1
149, 141/2 , 141/1 , 140 , 139/2, 139/1 , 138/2, 138/1 , 136 , 125, 126/1, 122, 124/1/2 , 123/1 , 106/1, 106/2, 107/2 , 105/1 , 102/1 , 102/2 , 100/2 , 100/1 , 99/2, 99/3 , 99/4 , 94/1 , 94/2 , 94/3 , 93/2 , 92/2 , 92/1 , 18/2, 18/1, 17, 16, 15/1 , 15/2 , 14, 13/1 , 12, 11 , 9/2 , 9/1 , 8/2 , 8/1
नंदगांव
खरगोन
खरगोन
376/4 , 375, 374/3 , 374/2 , 374/1 , 369/2, 369/1/2 , 369/1/1 , 368/2, 368/1 , 367 , 330/3 , 330/2 , 330/1 , 247 , 248 , 249, 250, 251/6 , 252/2, 251/1 , 252/1 , 257, 258, 270/5, 270/4 , 273/3 , 328 , 327/2, 327/1, 326/2, 297 , 296, 295 , 294 , 292/1 , 291 , 273/3 , 277, 281 , 282 , 286, 287/2 , 289/2
376/4, 374/3 , 374/2 , 374/1 , 369/2, 369/1/2, 369/1/1 , 368/2, 368/1 , 367, 330/3 , 330/2, 330/1 , 247 , 248 , 249 , 250, 251/6 , 252/2 , 252/1 , 257, 258, 270/5 , 270/4, 273/3 , 328 , 327/2, 327/1 , 326/2, 297, 296 , 295, 294, 292/1 , 291 , 273/3 , 277, 281 , 282, 286, 287/2 , 289/2
बनिहार
खरगोन
खरगोन
327, 328, 326, 321 , 319/2, 319/1 , 318/1 , 288/3 , 288/2 , 168, 169/2, 169/1 , 171, 175/1/2, 175/1/1 , 175/1 , 176/2, 177/4 , 177/3 , 178 , 181 , 182/1,288/1 , 287, 284/3, 283/1, 282, 281 , 280, 279 , 274/2, 274/1 , 273/2 , 272/2, 272/1, 271/2, 271/1 , 270/3, 270/2, 270/1, 267/4 , 267/3 , 267/2, 267/1 , 266, 265, 264, 263/2, 263/1 , 263/346, 238/5 ,
328 , 326, 321 , 319/2 , 319/1 , 318/1 , 288/3 , 288/2 , 168, 169/2 , 169/1 , 171, 173, 174, 175/1/2 , 175/1/1 , 175/1 , 176/2, 177/4 , 177/3, 181,288/1 , 287 , 284/3 , 283/1 , 282 , 281, 274/2, 274/1 , 273/2 , 272/2 , 272/1 , 271/2, 271/1 , 270/3 , 270/2 , 270/1 , 267/4, 267/3, 267/2, 267/1 , 268 , 266 , 265, 264, 263/2 , 263/1 , 263/346 , 238/5, 236/2, 236/1 , 228, 223 , 222 , 221/4, 221/3 , 221/2, 221/1 , 185, 188, 189, A [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
502
जिला तहसील
ग्राम
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर ) भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
190, 192 , 193/1 , 193/2, 194, 197, 204, 205/3 , 205/2 , 209/5, 209/3 , 209/2, 212 , 216, 215 , 219 , 91 , 90 , 89, 88/2/1 , 88/2/2 , 88/1 , 87, 86, 85, 84, 83 , 82/2, 82/1 , 81 , 80, 79 , 78 , 77/1 , 76 , 75/2 , 74/2 , 74/1 236/2, 228 , 223 , 222, 221/4, 221/3, 221/2 , 221/1 , 182/2, 184, 185, 188 , 189, 190 , 192, 193/1 , 193/2, 194, 195 , 196, 197, 204, 205/3 , 205/2 , 209/5 , 209/3 , 209/2 , 212, 213 , 214, 219, 91 , 90, 88/2/1 , 88/1 , 87 , 86, 85, 80, 79, 75/2, 74/2, 74/1
खरगोन खरगोन उनबुजुर्ग
730, 731/4, 731/3 , 731/2, 697, 696, 698 , 695, 691 , 682, 674 , 693/1 , 693/2, 692, 661/1/3 , 658, 659, 657, 660/1 , 662/1 , 353 , 728/1 , 728/2, 728/3 , 728/4 , 728/5 , 727 , 725/1 , 725/2, 723/1,724 /1 , 724/2, 700, 701 , 558 , 559, 595, 594, 598, 611 , 608, 610/1 , 610/2 , 650/1 , 650/2, 653,353, 348, 347, 346/5/1 , 346/5/2 , 346/5/3 , 346/5/4, 346/5 , 306 , 305, 642, 462, 357, 358 , 359, 360, 361 , 370 , 371 , 372, 373 , 374, 375 , 376, 381/2/3 , 379/1/2 , 379/1/1 , 379/2/1 , 379/ 2/ 2,125/ 2 , 125/1 , 112, 113, 111 , 110, 109, 108, 107/4/3, 107/4/2, 107/4/1 , 107/3/1 , 107/3/2, 107/3/3 , 107/3/4 , 107/3/5, 107/2/2, 103 , 107/1 , 104/6/2 , 104/6/2/1 730, 731/4 , 731/3 , 731/2 , 697, 698, 695, 691 , 674, 693/1 , 693/2, 692, 654 , 655, 656, 658 , 663, 663/747, 662/1 , 728/1 , 728/2, 728/3 , 728/4, 728/5 , 727, 725/1 , 725/2, 723/1 , 724/1, 724/2, 700, 701 , 702/2 , 558 , 559, 597 , 596 , 611 , 609/2, 609/3 , 622, 650/1 , 650/2 , 651 , 652,353 , 348 , 347, 346/5/1 , 346/5/2 , 346/5/3 , 346/5/4, 346/5, 306 , 305, 642, 462, 355, 356, 357 , 358 , 359, 360 , 361 , 372, 370, 371 , 373 , 374, 375, 376 , 377 , 381/2/3 , 378,125/ 2,125/1 , 112, 113, 111 , 110,109, 108 , 107/4/3 , 107/4/2 , 107/4/1 , 107/3/1 , 107/3/2 , 107/3/3 , 107/3/4, 107/3/5 , 107/2/2 , 103
खरगोन खरगोन भामोरीखुर्द
81 , 82/3 , 82/2, 82/1 , 80/7, 80/1 , 78/3/1 , 78/3/2 , 78/4 , 78/5 , 78/6 , 78/1 , 78/2, 77/2 , 77/4 , 77/5 , 77/3 , 74/5 , 74/4/1 , 74/3 , 74/2, 73 , 44/2 , 44/1/2 , 45/2, 30/4, 30/5/2 , 30/5/1 , 30/2/5, 30/2/3 , 30/2/2, 30/2/4 , 30/2/1 , 30/1 , 29 , 72/1 , 72/2 , 72/3 , 72/4, 72/5 , 72/6 , 71/2 , 71/1/3 , 71/1/2 , 70, 53, 54, 27/2, 27/1 / 6,27/1 / 4 , 27/1/3 , 27/1/1 , 24, 5 , 3/95 , 3 / 3 /1,3 / 3 / 2 , 81 , 82/3 , 82/2 , 82/1 , 80/7, 80/1 , 78/3/1 , 78/3/2 , 78/4, 78/5 , 78/6, 78/1 , 78/2, 77/2 , 77/4, 77/5 , 74/5, 74/4/1 , 74/3, 74/2, 73 , 44/2 , 44/1/2 , 45/2, 30/4, 30/5/2 , 30/5/1 , 30/2/5, 30/2/4 , 30/2/3 , 30/2/ 2,30/ 2/1,30/1 , 29,72 /1 , 72/2, 72/3 , 72/4, 72/5 , 72/6 , 71/2 , 71/1/3 , 71/1/2 , 70 , 53 , 27/ 2,27/1 / 6,27 /1 / 4,27 / 1 / 3 , 27/1/1, 24, 5, 3/95 , 3/3/1 , 3/3/2, 4/2 , 4/1/2, 4/1/1
सेगांव
खरगोन
ग्यारसपुरा
26/4, 36/1 , 25/2, 25 , 23/1 , 23/2 , 22, 20, 16, 17/1 , 12/1 , 12/4 , 13/2, 5/1 , 5/3 , 5/ 4,2
26/5 , 26/4, 36/1 , 25/2 , 25 , 23/1 , 23/2 , 22, 20 , 16, 17/1 , 12/1, 14, 12/4, 13/2 , 5/1 , 5/3, 2
खरगोन सेगांव तलखपुरा 320, 286/7 , 286/10 , 286/2, 285/4, 285/2, 284, 283/5,
320, 286/7 , 286/10, 286/2 , 285/4, 285/2 , 284 , 283/5 , 283/4 , 282/2, T 503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
तहसील
ग्राम
जिला
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर ) भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
282/1 , 278/3 , 278/2 , 277, 287/7, 275 , 350 , 351 , 337/7, 337/2 , 337/1 , 336/1 , 335 , 334, 322, 331/1 , 323, 324, 325, 327/2, 327/1 , 348 283/4, 282/2 , 282/1 , 278/3 , 278/2, 277, 275, 350, 351 , 337/7, 337/2 , 337/1 , 336/1 , 335, 334, 322 , 331/1 , 323 , 324, 325, 327/2 , 327/1 , 348
खरगोन सेगांव वीरलाय
688 , 687, 332, 335/1 , 335/2 , 335/5 , 336 , 337, 338 , 339, 329 , 328 , 324, 325, 322/1 , 322/4, 323/2, 322/1 , 320 , 690, 685/4, 685/3 , 685/3 , 685/2 , 685/1 , 681 , 680 , 598, 599 , 597, 596 , 595 , 594 , 593 , 591/3 , 591/4 , 450/1 , 447, 449 , 446, 441 , 442, 443 , 440, 439/1 , 436, 435 319,296, 295, 294 , 293, 292 , 288/1 , 289, 288/2, 286, 287, 285, 284/4, 284/3 , 284/5 , 284/1 , 283 , 275/2 , 275/1 , 274, 273/2 , 273/1 , 71 , 343, 348, 356/7, 359 , 356/1 , 356/9, 356/10, 361/2 , 360/4, 360/5 , 360/6 , 364/1 , 364/2 , 364/3 , 364/4, 337, 378, 380, 26, 27, 28/1 , 29/5, 29/6 , 29/7, 379/1 71 , 70 , 69, 68 , 67/2, 67/1 , 67/3 , 38 , 37 , 30 , 29/1 , 19 , 18 , 17, 15, 14, 2 , 3/3 , 1 , 3/2 , 3/1 688, 687, 332, 335/1 , 335/2 , 335/5, 336, 337 , 338, 339 , 329 , 328 , 323 , 322/1 , 322/4, 323/2, 322/1 , 320, 690, 685/4, 685/3 , 685/2 , 685/1 , 681 , 680, 598 , 599, 597, 596 , 595 , 594 , 593 , 591/3 , 591/4 , 450/1 , 447 , 449 , 446, 441 , 442, 443 , 437/2, 436, 435,319, 296, 295, 294 , 293, 292, 288/1, 289, 288/2, 286, 287, 285, 284/4, 284/3 , 284/5, 284/1, 283 , 275/2 , 275/1 , 274, 273/2, 71 , 343 , 348, 356/6 , 357/1, 357/3 , 357/4 , 359, 360/1 , 360/2 , 361/2 , 360/4, 360/5, 360/6 , 364/1 , 364/2, 364/3, 364/4, 337 , 378 , 380, 26 , 27, 28/1 , 29/5 , 29/6 , 29/7 71, 70, 69, 68 , 67/2 , 67/1 , 67/3, 38, 34, 37, 30, 29/1 , 19, 18, 17, 15, 14, 2, 3/3, 1
सेगांव
सेगांव
खरगोन
837/5, 837/4, 837/7, 837/1/1, 837/3 , 837/2, 835, 832, 831/8 , 831/9 , 831/10 , 831/11, 831/12, 831/13 , 831/6 , 831/2 , 831/4, 831/1 , 830/5 , 652/1 , 822/2 , 823/3 , 823/2, 823/1 , 823/4, 824/3 , 825/3 , 825/1 , 827/3 , 827/2 , 827/1 , 827/13, 827/14, 827/15, 828 , 656,653/ 2 , 653/1 , 654, 648, 637/1 , 637/2 , 637/3 , 636/1/1, 636/1/2 , 636/1/3 , 636/2, 635/2 , 635/1 , 634, 633 , 625, 621 , 623 , 521 , 522, 531 , 532, 533, 534, 535, 536, 530/1 , 530/2, 537 , 547, 548, 549, 550 , 656, 658/2, 658/1 , 659/1 , 674/2/2, 674/2/3 , 674/1 , 674/3, 674/4, 674/5 , 674/6 , 691, 693/2 , 693/1 , 694, 503 , 504, 505, 506, 507 , 512, 513 , 514 , 515,310, 314, 328 , 327, 326, 324/2, 322/1 , 322/2 , 322/3 ,
837/5, 837/4, 837/7 , 837/1/1 , 837/3 , 837/2 , 835, 832, 831/8, 831/9 , 831/10 , 831/11 , 831/12, 831/13 , 831/6 , 831/5 , 831/1 , 830/5, 652/1 , 822/2, 823/2 , 823/1 , 823/4 , 824/3 , 824/2 , 825/3 , 825/1 , 825/2, 827/4, 827/5, 827/7, 827/8 , 827/9, 827/3 , 827/1 , 827/13 , 827/14, 828, 657/ 3,653 / 2 , 653/1 , 654, 648, 637/1 , 637/2 , 637/3 , 636/1/1 , 636/1/2 , 636/1/3 , 636/2 , 635/2, 635/1 , 633 , 625 , 626, 629, 621 , 622, 623 , 521 , 522 , 530/1 , 530/2 , 537, 539, 538 , 552, 553 , 560 , 567/2 , 660 , 657/1 , 661 , 674/2/2 , 674/2/3 , 674/1 , 674/3 , 674/4, 674/5 , 674/6, 675, 693/2 , 693/1 , 695, 696, 702 , 503, 505, 506 , 507 , 508 , 509 , 510, 511 , 513,310, 311 , 312, 314, 328, 327, 326, 325, 324/2 , 322/1 , 322/2, 322/3 , 245/6 , 245/4, 245/5, 243/6 , 243/7, 479 , 486 , 480/1 , 477/2, A [भाग 1 504
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
ग्राम
जिला
तहसील
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर ) भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
225/2 , 225/1 , 227/3 , 227/5 , 227/6 , 227/7 , 229 , 228/1 , 228/2 , 477/3 , 477/4, 466, 339, 337, 336/1 , 335, 334, 333 , 332/1 , 332/2 , 332/3 , 332/4, 333, 343/1,241, 242/1 , 242/2 , 243/1 , 235, 219, 225/3 , 245/6, 245/4, 245/5 , 241 , 479, 485/1 , 485/2 , 486, 482 , 483, 480/2, 477/2, 477/3 , 477/4, 466, 339, 337, 336/2, 336/1 , 335, 334, 333, 332/1 , 332/2 , 332/3 , 332/4, 333 , 343/ 1,241 , 242/1, 242/2 , 239 , 219 , 225/3 , 230 225/2, 226, 225/1 , 227/3 , 227/5 , 227/6 , 227/7 , 229 , 230
"खण्ड-अ"
II)
अ.
राज्यमार्ग में आने वाले जिले अधिसूचित मार्ग का नाम
सम्पूर्ण लम्बाई
(कि.मी. में)
क्र.
खण्डवा 01
22.42
मुन्दी-पुनासा मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र.--41)
खण्ड -"ब "
ग्राम
जिला तहसील
भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर )
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर ) 5
4
2
3
1
21 , 158 , 159 , 160, 166, 167, 150, 152, खंडवा
मुंदी
पुनासा
21, 158, 159, 160 , 166 , 167, 150 , 152, 153 , 155, 156 , 157 , 169, 170 , 171 , 173 , 195 , 196, 197, 198, 116, 117 , 118, 119 , 120, 109 , 76 , 77, 79, 80, 109, 108 , 107, 104, 105, 106, 107, 139, 138 , 128, 112, 100, 94 , 76, 77, 78, 79, 80, 92 , 93 , 930 , 920 , 921 , 922, 923 , 924, 925 , 926, 927 , 928 , 929, 934 , 979 , 978 , 917 , 918 , 919 , 975 , 979 , 978 , 1015 , 1016, 1014,
1013, 1062, 1080. 1082 , 1083
153 , 155, 156, 157, 169, 170, 171 , 173, 195, 196, 197, 198 , 116, 117, 118, 119, 120, 109, 76, 77, 79, 80, 109 , 108 , 107, 104, 105, 106 , 107, 139 , 138, 128 , 112 , 100, 94, 76, 77 , 78 , 79, 80, 92, 93 , 930, 920, 921 , 922, 923 , 924, 925 , 926, 927, 928 , 929 , 934 , 979, 978, 917 , 918, 919 , 975 , 979 , 978 , 1015, 1016, 1014, 1013 , 1062, 1080, 97, 98 , 99, 199 , 116, 115, 114, 113 , 111 , 110 , 124, 125 , 126 , 127 , 129 , 130 , 131 , 132, 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 75 , 81 , 90 , 91 , 931 , 932 , 933 , 977, 912, 913 , 916 , 976, 974 , 1017, 1018 , 1082, 1083
गोदखेडा
खंडवा पुनासा
59 , 61 , 55 , 56 , 57, 40, 41 , 39, 38, 37, 36, 76, 77, 78 , 79 , 80, 81 , 86 , 87, 88 , 141 , 140, 144, 142 , 143 , 192, 193 , 191 , 190 , 189 , 188 , 234 , 233 , 187, 186, 184, 286, 287 , 283 , 284, 285 , 289 , 290 , 280 , 281 , 282 , 199, 198 , 197, 196, 214, 215 , 226, 236, 235 , 242, 243 , 244, 62, 194, 213 , 218, 246 , 230 , 231 , 232. 59, 61 , 55 , 56, 57, 40, 41 , 39 , 38 , 37, 36, 76, 77, 78, 79, 80 , 81 , 86 , 87 , 88 , 141 , 140, 144, 142, 143 , 192, 193 , 191, 190, 189 , 188 , 234, 233 , 187, 186, 184, 286, 287 , 283 , 284 , 285 , 289 , 290, 280 , 281 , 282 , 199 , 198 , 197, 196, 214, 215 , 226 , 236 , 235 , 242, 243, 244
पीपलकोटा
खडवा
पुनासा
7, 9, 8, 12, 19, 22, 23 , 65 , 24 , 52 , 64 , 63, 62, 60, 68 , 61 , 276 , 277 , 278 , 279, 280, 281 , 362, 364, 350 , 347, 348, 346, 339, 337 , 338 , 336, 334 , 333, 332, 330 , 327 , 324 , 325 , 326 , 433 , 429 , 430 , 425 , 423 , 418 , 417 ,
7 , 9 , 8 , 12 , 19 , 22, 23 , 65 , 24 , 52, 64, 63 , 62, 60, 68 , 61 , 276, 277, 278 , 279 , 280 , 281 , 362, 364 , 350, 347 , 348 , 346 , 339, 337 , 338 , 336 , 334 , 333 , 332, 330, 327, 324, 325 , 326, 433 , 429 , 430, 425 , 423, 418 , 417 , 373 , 377, 371 , 370, 369 , 368 , भाग 1 ]
जिला तहसील
ग्राम
बांगरदा खडवा
पुनासा
खडवा
चिकटी खाल
पुनासा
भादलीखेडा खडवा
पुनासा
खंडवा पुनासा
अंजनिया खुर्द
सरल्या खंडवा पुनासा
खडवा
उदयपुरा
पुनासा
खंडवा पुनासा
पुनासा बायपास
505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर )
भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
367, 366 , 361 , 262, 265 , 266, 267, 268 , 270 , 271 , 272, 273 , 274 , 275/1 , 275/2 , 275/3 , 275/4 , 275/7 , 275/8 , 275/9 , 91 , 66, 67, 69 , 70, 71 , 72, 79, 80 , 81 , 6, 18, 25, 363 , 349, 424, 360, 92, 73 , 78
373 , 372, 371 , 370 , 369 , 368 , 367 , 366 , 361 , 262 , 265 , 266, 267 , 268 , 270, 271 , 272, 273 , 274 , 275/1 , 275/2, 275/3 , 275/4 , 275/7 , 275/8 , 275/9 , 91 , 66, 67, 69 , 70 , 71 , 72, 79, 80,81
55, 5 , 7, 6, 27, 30, 31 , 32, 34 , 38 , 78 , 79, 77, 140, 146, 145/3 , 144, 143 , 142, 141 , 147, 139 , 291 , 292, 294 , 295 , 296, 280 , 278 , 277 , 271 , 272 , 273 , 274, 196, 269 , 270 , 261 , 251 , 250, 248, 246, 243 , 536/1 , 537 , 538 , 539 , 543 , 544, 541 , 545, 547, 552 , 553 , 554, 555 , 556 , 557 , 560, 562, 563 , 568 , 567 , 569 , 534, 535 , 533 , 545, 570, 299, 300 , 298 , 297, 301 , 302, 304, 310 , 311 , 312 , 313 , 314, 315, 134, 135 , 137, 138, 130, 131 , 123 , 122, 120, 121 , 119, 80, 81 , 84, 85, 86, 87, 88 , 90 , 91 , 92 , 93 , 95, 96
55 , 5 , 7 , 6 , 27 , 30, 31 , 32, 34, 38 , 78 , 79, 77, 140, 146, 145/3 , 144, 143 , 142 , 141, 147 , 139 , 291 , 292 , 294, 295 , 296, 280, 278 , 277 , 271 , 272, 273 , 274 , 196, 269 , 270 , 261 , 251 , 250, 248 , 246, 243 , 536/1 , 537, 538 , 539, 543 , 544, 541 , 545, 547, 552, 553 , 554, 555 , 556, 557, 560, 562, 563 , 568 , 567, 569 , 534, 535 , 533, 545, 570 , 299 , 300 , 298 , 297 , 301 , 302, 304, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 134, 135, 137, 138 , 130, 131 , 123 , 122, 120, 121 , 119 , 80, 81 , 84, 85, 86 , 87, 88 , 90, 91 , 92 , 93 , 95 , 96, 293 , 282, 275, 276, 267, 268 , 536/2 , 546, 478 , 479 , 303, 308 , 309, 136, 124, 83
81 , 82, 75 , 76 , 74, 71 , 73, 72, 57, 56, 55, 54, 83/3 , 84, 85, 86 , 87 , 88 , 90 , 91/3 , 91/4, 77, 91/2
81 , 82, 75 , 76, 74 , 71 , 73 , 72 , 57, 56 , 55 , 54 , 83/3 , 84, 85 , 86 , 87, 88 , 90 , 91/3, 91/4, 77 8 , 10 , 13 , 9 , 18, 19, 20 , 23 , 35 , 24, 30, 31 , 32, 33 , 204 , 203 , 202 , 201 , 269, 270, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281 , 282, 283, 306, 307, 305, 308, 309, 199, 34, 44, 45, 46, 47, 50, 51 , 52, 53 , 56, 57, 59, 58, 63, 65, 1 , 2 , 3 , 268 , 280 , 284 , 36, 49, 54
8, 10, 13, 9, 18, 19 , 20, 23 , 35 , 24, 30, 31 , 32, 33 , 204 , 203 , 202, 201 , 269, 270, 274 , 275 , 276, 277, 278, 279 , 281 , 282, 283 , 306 , 307 , 305 , 308 , 309, 199, 34, 44, 45 , 46, 47, 50, 51, 52, 53 , 56 , 57 , 59 , 58 , 63, 65
40, 211 , 210, 212, 213 , 215, 216, 242, 243 , 245 , 244 , 246 , 281 , 282, 288 , 280 , 279 , 291 , 292 , 293 , 274, 275, 276, 278 , 260, 259 , 258 , 257, 247, 207 , 208 , 209
40, 211 , 210, 212 , 213 , 215 , 216 , 242, 243 , 245, 244, 246 , 281 , 282 , 288, 280, 279 , 291 , 292 , 293 , 274 , 275 , 276, 278 , 260 , 259 , 258 , 257 , 247, 207, 208 , 209
32, 33 , 95 , 94 , 98, 105, 104, 107, 116, 117, 103 , 102, 99 , 93
32, 33 , 95 , 94 , 98 , 105 , 104, 107, 116, 117, 103 , 102, 99
61 , 60, 59 , 58 , 57, 56, 55 , 50/1 , 52 , 54, 51 , 11/1 , 11/2, 11/3 , 11/4, 9, 10, 12 , 13/1 , 13/2 , 13/3 , 140 , 139, 136, 133, 132, 131 , 130 , 129 , 127 , 126, 125, 199, 195, 196, 194, 198 , 197 , 124, 101 , 68 , 69, 67, 65 , 64 , 63 , 62 , 137 , 190 , 202, 123 , 99 , 66, 53, 134, 135, 100, 8 , 7, 141 , 142
61 , 60, 59 , 58 , 57 , 56 , 55 , 50/1 , 52 , 54, 51 , 11/1 , 11/2 , 11/3 , 11/4 , 9 , 10, 12, 13/1 , 13/2, 13/3 , 140, 139 , 136 , 133, 132, 131 , 130, 129, 127, 126 , 125, 199 , 195 , 196 , 194, 198 , 197 , 124, 101 , 68 , 69 , 67, 65 , 64, 63 , 62 , 8, 7, 141, 142
211/1 , 211/12, 211/8 , 211/11 , 211/7 , 211/6, 211/3 , 210/1 , 213/1 , 213/1/ क, 213/1/ख, 213/2, 209 , 203 , 204, 205, 19 , 181 , 190, 232/1 , 230 , 228/1 , 228/2 , 228/3 , 228/4 , 228/8 128 , 129 , 135 , 136, 137, 109/5, 109/6, 109/7 , 271 , 270, 269, 267 , 263 , 258 , 138 , 139, 140 , 255 , 250, 251, 247, 246 211/1 , 211/12, 211/8, 211/11 , 211/7, 211/6, 211/3 , 210/1 , 213/1, 213/1/क, 213/1/ख, 213/2, 209 , 203 , 204, 205 , 19, 181 , 190, 232/1 , 230 , 228/1 , 228/2 , 228/3 , 228/4, 228/8 , 211/5, 211/10 , 210/2 , 213/1/ग, 232/2 , 128 , 129, 131 , 135, 136, 134, 137, 109/5 , 109/6 , 109/7 , 109/8 , 271 , 270, 269 , 267 , 263 , 258 , 138 , 139 , 140, 255 , 250, 251 , 231, 228/5 V 506
जिला
ग्राम
तहसील
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर ) ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर )
अधिसूचित मार्ग का नाम अ. क्र.
01
पुनासा--सनावद मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र. -41 ए)
ग्राम
जिला तहसील
247, 246 , 245 , 244, 243 , 242, 109/4, 120, 273 , 274, 121 , 265 , 259, 125
"खण्ड-अ "
राज्यमार्ग में आने वाले जिले
सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)
खण्डवा, खरगौन
41.79
खण्ड -" ब "
सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर )
भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
4
3
2
1
खंडवा
पुनासा
पुनासा
खंडवा
दौलतपुरा
पुनासा
बोरदड रै खडवा
पुनासा
खडवा
पुनासा
पिपरी उर्फ फेकरी खडवा
गुजरखेडी
पुनासा
5
49, 47, 48 , 50, 146/3 , 45 , 46, 51 , 42, 41, 40, 38 , 146/2 , 37 , 35/2 , 35/3 , 35/1 , 33 , 146/1 , 211/9 , 182/1 , 182/5 , 183 , 178 , 177 , 176, 173 , 174, 172 , 171/1 , 171/2 , 168 , 160 , 159/2 , 159/1 , 158 , 153 , 147, 142, 143 , 144 , 145 , 141 49, 47, 48, 50, 146/3 , 45, 46, 51 , 42, 41 , 40 , 38 , 146/2 , 37 , 35/2 , 35/3 , 35/1 , 33, 146/1 , 211/9 , 182/1 , 182/5 , 183 , 178, 177, 176, 173 , 174, 172, 171/1 , 171/2 , 168 , 160, 159/2, 159/1 , 158, 153 , 147 , 142, 143 , 144, 145, 141 , 52, 53 , 54 , 55, 44, 36, 28 , 175 , 162, 157
46, 45 , 35 , 53 , 54 , 58 , 53/1 , 59 , 60, 61 , 62 , 63/1 , 64, 65 , 66, 67, 68, 69, 70, 1 , 7, 8 , 6, 9 , 10, 14, 15 , 23 , 25, 26 , 27, 28 , 29 , 30, 35 , 36 , 44, 43 , 42 , 41/1 , 41/2 , 40 , 39 , 57/1, 16,
46, 45, 35 , 53 , 54, 58 , 53/1 , 59 , 60, 61 , 62, 63/1 , 64, 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70, 1, 7, 8, 6, 9 , 10, 14, 15 , 23, 25, 26, 27, 28 , 29, 30, 35 , 36 , 44 , 43 , 42 , 41/1 , 41/2 , 40, 39
32 , 33 , 30, 29 , 28 , 27, 26, 22, 23 , 24, 36, 38 , 39/1 , 39/2 , 42, 43 , 46, 47, 34, 49, 51 , 50, 35, 31
32, 33 , 30 , 29 , 28 , 27, 26 , 22, 23 , 24 , 36, 38 , 39/1 , 39/2, 42 , 43 , 46, 47, 34, 49, 51, 50 , 35
2 , 3 , 4, 13/1 , 13/2, 14, 11 , 24/1 , 25/1 , 25/2 , 26, 28 , 30 , 31 , 32, 33, 23 , 34, 61 , 63 , 62 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68, 69, 70 , 92, 71 , 91 , 72, 73 , 88 , 82, 81 , 77, 78, 75, 76, 129, 130, 131/1 , 133 , 134, 132, 1 , 5, 10 , 24/2 , 24/3, 22, 52 , 35, 54, 98 , 79, 80
2, 3 , 4, 13/1 , 13/2 , 14, 11 , 24/1 , 25/1 , 25/2 , 26 , 28 , 30, 31 , 32, 33 , 23 , 34, 61 ,63 , 62, 64 , 65 , 66, 67 , 68 , 69 , 70 , 92, 71 , 91 , 72, 73 , 88 , 82 , 81 , 77 , 78 , 75, 76, 129, 130, 131/1 , 133 , 134, 132 104/3 , 103/1 , 102 , 101, 100, 316/1 , 316/2 , 324/1 , 324/2 , 324/3 , 326/1 , 326/2 , 327/1 , 327/2 , 331/1 , 331/2, 335 , 338/1 , 338/2 , 37/2 , 25/2 , 26, 342 , 427/1 , 427/2 , 428/1 , 428/2 , 424/1 , 429/1 , 424/2, 429, 430 , 431, 432, 411 , 409/1 , 409/2 , 409/3 , 410/1 , 461/2, 462/2 , 461/3 , 461/4 , 461/5 , 454, 450/1 , 450/2 , 451/1 , 451/2 , 483 , 607/3 , 607/2 , 605/1 , 605/2 , 603/1 , 603/2 , 602/2 , 444/1 , 402 , 406, 407, 426, 427/3 , 341 , 425 , 649/1 , 649/2 , 337/1 , 337/2, 292/1 , 292/2 , 293 , 294 , 295 , 201/2 , 314/2 , 301/1, 302/1 , 302/2 , 314/2 , 304/2 , 313/1 , 312/1 , 312/2 , 312/3 , 310, 319 , 328 , 334, 336,
104/3 , 103/1 , 102, 101 , 100 , 316/1 , 316/2 , 324/1 , 324/2 , 324/3 , 326/1 , 326/2, 327/1 , 327/2 , 331/1 , 331/2 , 335 , 338/1 , 338/2 , 37/2, 25/2 , 26 , 342, 427/1 , 427/2 , 428/1 , 428/2 , 429/2 , 429/1 , 424/2 , 429 , 430 , 431 , 411 , 409/1 , 409/2 , 409/3 , 410/1 , 410/2 , 433/1 , 433/2 , 433/3 , 442/1 , 442/2 , 410/2, 433/1 , 433/2 , 433/3 , 442/1 , 443/1 , 443/2 , 443/3 , 462/1 , 462/3, 461/1 , 442/2, 443/1 , 443/2 , 443/3 , 462/1 , 462/3 , 461/1 , 461/2 , 462/2 , 461/3 , 461/4, 461/5, 454 , 450/1 , 450/2 , 451/1 , 451/2 , 483 , 607/3 , 607/2 , 605/1 , 605/2 , 603/1 , 603/2 , 602/2 , 444/1 , 402 , 406 , 407, 426, 427/3 , 341, 425 , 649/1 , 649/2 , 337/1 , 337/2 ,, 292/1 , 292/2 , 293 , 294 , 295 , 201/2 , 507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
जिला तहसील
ग्राम भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर )
439 , 440 , 441 , 451 , 445 , 392, 400 , 401 , 403 , 111 , 126, 125, 122, 121 , 130, 127 , 132, 212, 211
314/2 , 301/1 ,, 302/1 , 302/2 , 314/2 , 304/2 , 313/1 , 312/1 , 312/2 , 312/3 , 310, 104, 112, 113 , 114, 115 , 124 , 123 , 120 , 116 , 117 , 118 , 119 , 192 , 193 , 194, 195, 197, 198 , 199 , 216 , 201 , 203 , 204 , 205 , 230 , 229 , 231 , 307/1 , 307/2 , 307/3 , 308 , 309/3 , 311 , 208, 307/4
खडवा
मुण्डई
पुनासा
40/1 , 40/2 , 40/3 , 27 , 28 , 37/1 , 37/2 , 37/3, 36/1 , 36/2 , 24, 23 , 32/2 , 32/1 , 32/3 30/1 , 30/5 , 30/6 , 20/4, 20/3 , 23/2, 23/3, 23/4 , 21/1 , 21/2 , 22/1 , 22/2 , 18 , 17/1 , 17/2 , 16/1 , 15 , 14/1 , 14/2 , 162/1 , 163/1 , 166/1 , 166/2 , 168/1 , 159/1 , 157/1 , 158/1 , 154/1, 41
40/1 , 40/2 , 40/3 , 27 , 28 , 37/1 , 37/2, 37/3 , 36/1 , 36/2 , 24, 23 , 32/2 , 32/1 , 32/3 30/1 , 30/5 , 30/6 , 20/4 , 20/3 , 23/2 , 23/3 , 23/4 , 21/1 , 21/2 , 22/1 , 22/2 , 18, 17/1 , 17/2 , 16/1 , 15, 14/1 , 14/2 , 162/1 , 163/1 , 166/1 , 166/2 , 168/1 , 159/1 , 157/1 , 158/1 , 154/1 , 41,34
106/1 , 106/2 , 106/3 , 140/1 , 140/2 , 139 , 142/1 , 142/2 , 144/1 , 144/2 , 145 , 157/1 , 157/2, 158/3 , 158/2 , 158/1 , 185/1 , 185/2 , 185/3 , 181/1 , 181/2 , 183 , 193/1 , 193/2 , 192/1 , 192/2 , 191 , 197/1 , 197/2 , 198/1 , 198/2 , 199 , 201 , 202/1 , 202/2 , 203/2 , 203/1 , 138 , 139 ,
खंडवा
मोहना
पुनासा
106/1 , 106/2 , 106/3 , 140/1 , 140/2 , 139 , 142/1 , 142/2 , 144/1 , 144/2 , 145, 157/1 , 157/2 , 158/3 , 158/2 , 158/1 , 185/1 , 185/2 , 185/3 , 181/1 , 181/2 , 183 , 193/1 , 193/2 , 192/1 , 192/2 , 191 , 197/1 , 197/2 , 198/1 , 198/2 , 199 , 201 , 202/1 , 202/2 , 203/2 , 203/1 , 138 , 139, 140/1 , 140/2 , 140/3 , 139 , 232, 124 , 125 , 118 , 119 , 126/2/2 , 126/3 , 96, 71/1 , 71/2 , 71/3 , 304/5 , 304/1 , 304/2 , 305/2 , 306/5 , 306/3 , 306/2 , 293/1 , 293/2 , 292/1 , 291/1 , 291/2 , 289/1 , 289/2 , 65/1 , 65/2 , 66/1 , 66/2 , 67 , 68 , 69 , 70/1 , 70/2 , 72/2, 72/3 , 72/5 , 72/6 , 72/1 , 76/1 , 76/2 , 76/3,286/ 1 , 286/2 , 287/1 , 287/2 , 311/3 , 308/1 , 308/2 , 308/3 , 308/4 , 309/1 , 309/2 , 309/3 , 310, 108 , 141 , 182 , 97, 98, 285 , 314/2
140/1 , 140/2 , 140/3 , 139 , 232 , 124 , 125, 118, 119 , 126/2/2 , 126/3 , 96 , 71/1 , 71/2 , 71/3 , 304/5 , 304/1 , 304/2 , 305/2 , 306/5 , 306/3 , 306/2 , 293/1 , 293/2 , 292/1 , 291/1 , 291/2 , 289/1 , 289/2, 65/1 , 65/2 , 66/1 , 66/2 , 67, 68 , 69, 70/1 , 70/2 , 72/2 , 72/3 , 72/5 , 72/6 , 72/1 , 76/1 , 76/2 , 76/3,286/1 , 286/2 , 287/1 , 287/2 , 311/3 , 308/1 , 308/2 , 308/3 , 308/4 , 309/1 , 309/2 , 309/3 , 310,
खडवा
टेमाचा
पुनासा
77, 76 , 80, 85 , 92, 84/2, 84/1 , 84/4 , 85/1 , 85/2, 89 , 86 , 109/1 , 109/2 , 108, 107/1 , 107/2 , 106/1 , 106/2 , 106/3 , 132/1 , 131/1 , 131/2 , 132/2 , 215 ,/2 , 215/1 , 153 , 147 , 155, 154 , 156/2/1 , 156/2/2 , 157 , 219 , 220 , 193 , 194/2 , 195/1 , 195/2 , 196/1 , 196/2 , 197/1 , 197/2 , 198 , 203/1 , 203/2 , 202/1 , 202/2 , 201/1 , 201/2 , 200/1 , 200/2 , 199/1 , 299/2 , 208 , 207 , 211/1 , 211/2 , 105/1 , 105/2 , 212/1 , 212/2 , 213 , 205/1 , 205/2 , 107/3 , 104, 103 , 87/1 , 87/2 , 87/3 , 87/5 , 84/3 , 82 , 81 , 83 , 158 , 192 , 194/1 77, 76, 80 , 85, 92, 84/2 , 84/1 , 84/4 , 85/1 , 85/2 , 89, 86, 109/1 , 109/2 , 108 , 107/1 , 107/2 , 106/1 , 106/2 , 106/3 , 132/1 , 131/1 , 131/2 , 132/2 , 215 ,/ 2 , 215/1 , 153 , 147, 155, 154 , 156/2/1 , 156/2/2 , 157 , 219 , 220, 193 , 194/2 , 195/1 , 195/2 , 196/1 , 196/2 , 197/1 , 197/2 , 198 , 203/1 , 203/2 ; 202/1 , 202/2 , 201/1 , 201/2 , 200/1 , 200/2 , 199/1 , 299/2 , 208 , 207, 211/1 , 211/2 , 105/1 , 105/2 , 212/1 , 212/2 , 213 , 205/1 , 205/2 , 107/3 , 104, 103 , 87/1 , 87/2 , 87/3 , 87/5 , 84/3 , 82 , 81 , 83
खडवा
1, 2, 14, 20 , 21 , 22 , 23
अटूट खास
पुनासा
खडवा
पुनासा हरंवसपुरा
98/1 , 98/4 , 97/5 , 97/6 , 97/7 , 97/8 , 97/9 , 97/10 , 97/11 , 97/12 , 97/13 , 97/14 , 97/15 , 97/16 , 97/17 , 99, 100 , 105 , 102, 103 , 105/1 , 97/1 , 97/2 , 97/3 , 112, 113 , 114 , 115 , 116, 200/1 , 200/2 , 200/3 , 195 , 183 , 180, 181 , 182 , 278 , 179 , 176 , 177 , 198 , 1 , 2, 14, 20, 21 , 22 , 23 98/1 , 98/4 , 97/5 , 97/6 , 97/7 , 97/8 , 97/9 , 97/10 , 97/11 , 97/12, 97/13 , 97/14, 97/15 , 97/16 , 97/17 , 99 , 100, 105, 102, 103 , 105/1 , 97/1 , 97/2 , 97/3 , 112, 113 , 114, 115 , 116, 200/1 , 200/2 , 200/3 , 195, 183 , 180, 181 , 508
ग्राम
तहसील
जिला
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
नं नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. ( वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर )
96, 98/3
182, 278 , 179, 176 , 177
बखरगावं खडवा
पुनासा
करोली खडवा पुनासा
मसलाय खडवा पुनासा
मथेडा खंडवा
पुनासा
नेतनगावं खडवा
पुनासा
खंडवा
सुलगावं
पुनासा
घोसाली खंडवा पुनासा
414, 413 , 411/4, 411/3 , 411/2 , 410/3 , 364/3 , 361 , 276, 278 , 279 , 280, 272, 274, 273 , 275 , 172 , 177, 178 , 250 , 180, 181 , 182, 183 , 194, 195 , 196 , 197, 198 , 199 , 200 , 201 , 202, 203 , 204, 205 , 189 , 187 , 220 , 28 , 31 , 27, 26 , 23 , 16 , 17 , 14, 13 , 15 , 11 , 10, 231 , 232, 234 , 233 , 258, 362 , 366, 368 , 365/1 , 365/2, 365/3 , 410/2 , 409, 357, 359, 360,188 , 229, 230,271 , 371,370 , 367
414, 413 , 411/4, 411/3 , 411/2 , 410/3 , 364/3 , 361 , 276 , 278 , 279 , 280 , 272 , 274, 273 , 275 , 172, 177, 178 , 250, 180, 181 , 182, 183 , 194, 195 , 196, 197, 198 , 199 , 200 , 201 , 202, 203 , 204, 205, 189 , 187, 220 , 28 , 31 , 27, 26, 23, 16, 17, 14, 13, 15, 11, 10, 231 , 232, 234, 233 , 258 , 362 , 366, 368 , 365/1 , 365/2, 365/3 , 410/2 , 409
97 , 99 , 100, 101 , 102, 104, 105, 106, 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 125, 124 , 121 , 126, 127 , 140, 141 , 145, 146, 154 , 153 , 149 , 150, 181, 554, 553 , 552, 555, 596 , 595, 594, 597 , 642, 645 , 649 , 632 , 650 , 651 , 652 , 653 , 643 , 599, 600 , 601 , 602, 603 , 607 , 610 , 611 , 612 , 613 , 614, 615 , 641/1 , 641/3 , 641/4 , 635, 636, 637 , 634, 122, 123 , 128 , 144, 152, 558 , 556 , 646, 598 , 609
97, 99, 100, 101 , 102, 104, 105 , 106, 108, 109, 110, 111 , 112, 113 , 114, 115, 118, 125, 124, 121 , 126 , 127, 140, 141, 145 , 146, 154, 153 , 149, 150, 181 , 554 , 553 , 552, 555 , 596, 595 , 594, 597 , 642 , 645 , 649 , 632 , 650 , 651 , 652, 653 , 643 , 599 , 600 , 601 , 602, 603 , 607 , 610 , 611 , 612, 613 , 614, 615 , 641/1 , 641/3 , 641/4 , 635, 636, 637,634
234, 239, 445, 446 , 448 , 473 , 474, 470 234, 239 , 445 , 446, 448, 473 , 474, 470 , 235, 236 , 237
416, 417, 418, 420 , 421 , 422, 426, 429, 427, 428 , 432, 433 , 434 , 443/1 , 443/2 , 443/3, 443/4, 440, 441 , 442, 430
416, 417, 418, 420, 421 , 422 , 426, 429, 427, 428, 432, 433 , 434 , 443/1 , 443/2, 443/3 , 443/4, 440, 441 , 442
1, 2, 4, 13 , 5, 15 , 16, 17, 18, 19 , 31 , 33 , 55, 36 , 177 , 178, 179 , 180, 189
1 , 2, 4 , 13 , 5 , 15, 16, 17, 18, 19, 31 , 33 , 55, 36 , 177, 178 , 179, 180, 189 , 6, 27/1 , 28, 30
53/4 , 15 , 18 , 19 , 20, 22 , 23 , 24, 25, 21 , 222, 206, 224, 225 , 226, 227 , 236, 245, 238 , 239, 240 , 241 , 242, 184 , 433 , 434, 432, 431 , 666, 430, 428 , 423/1 , 423/2 , 423/3 , 423/4,423/5 , 413 , 414, 412 , 411 , 410,409 , 405 , 406, 548 , 549, 547, 550, 531 , 532, 533 , 534, 530 , 529, 422 , 521 , 516, 515 , 514 , 513 , 511 , 512 , 415 , 427 , 53/2 , 53/3 , 26 , 27 , 235 , 237, 243 , 520/1
53/4, 15 , 18 , 19 , 20, 22 , 23 , 24 , 25 , 21 , 222, 206 , 224, 225 , 226 , 227 , 236, 245, 238 , 239 , 240 , 241 , 242, 184, 433 , 434, 432 , 431 , 666 , 430 , 428, 423/1 , 423/2 , 423/3 , 423/4, 423/5, 413 , 414, 412 , 411 , 410,409 , 405, 406, 548 , 549, 547 , 550 , 531 , 532, 533 , 534, 530 , 529 , 422 , 521 , 516, 515, 514, 513 , 511 , 512 , 415 , 427. 38, 39 , 40, 41 , 45 , 261/1 , 261/2 , 261/3 , 263 , 275 , 274, 273 , 392, 399, 400, 401 , 402 , 403 , 397 , 404, 405 , 406, 407, 401, 409/1 , 409/2 , 416 , 411 , 412, 417/1 , 414, 413 , 415 , 418/3 , 374, 376/1 , 376/2 , 376/3 , 382/1 , 382/2 , 383 , 384, 385, 386, 387, 388 , 389 , 394, 395 , 396, 349 , 334, 342 , 343 , 344, 338/1, 338 / 2,336, 276, 277,
38, 39, 40, 41 , 45 , 261/1 , 261/2, 261/3 , 263 , 275 , 274, 273 , 392, 399 , 400, 401 , 402, 403 , 397 , 404, 405 , 406, 407 , 401 , 409/1 , 409/2 , 416 , 411, 412, 417/1 , 414, 413 , 415 , 418/3 , 374 , 376/1 , 376/2 , 376/3 , 382/1 , 382/2 , 383 , 384 , 385 , 386, 387, 388, 389, 394, 395 , 396, 349, 509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
जिला तहसील
ग्राम
नं नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनो ओर ) भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे ( वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)
279 , 278 , 286 , 285/1 , 285/2 , 284 , 287 , 281 , 47 , 262, 265 , 267, 416 , 375 , 393 , 341
334, 342, 343 , 344, 338/1 , 338/2,336 , 276, 277 , 279 , 278 , 286, 285/1 , 285/2 , 284 , 287 , 281
खरगोन सनावद जुनापानी
25, 24, 22 , 23 , 26 , 27/1 , 27/2, 28 , 12, 13, 14, 15 , 16 , 17, 18, 19, 20, 21 , 10, 29, 30, 31 , 8 , 68 , 69 , 87 , 86 , 88 , 7 , 85/1 , 85/3 , 85/2 , 76/2 , 76/3 , 75/1 , 75/6 , 82/2 , 83/3 , 83/1 , 82 , 81/1 , 81/2 , 77/1 , 77/2 , 77/3 , 77/4 , 77/5 , 162, 163 , 161/2 , 161/3 , 160/1 , 160/2
25 , 24, 22, 23 , 26 , 27/1 , 27/2 , 28 , 12, 13 , 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 10 , 29, 30 , 31 , 8 , 68 , 69 , 87, 86, 88 , 7 , 85/1 , 85/3 , 85/2 , 76/2 , 76/3 , 75/1 , 75/6 , 82/2 , 83/3 , 83/1 , 82, 81/1 , 81/2 , 77/1 , 77/2 , 77/3 , 77/4 , 77/5 , 162, 163, 161/2 , 161/3 , 160/1 , 160/2 , 11 , 67/4 , 67/3 , 67/2, 67/1 , 76/1 , 75/2 .
खरगोन सनावद
222/10 , 222/11 , 222/12 , 222/16 ,
224/2, 228
222/10 , 222/11 , 222/12 , 222/16 , 224/2 , 222/5 , 222/6 , 222/13 , 224/1 , 228 खुडगावं
खरगोन
सनावद
सनावद
503 , 515 , 504, 511 , 505, 506, 539 , 514/3, 514/4 , 515/6, 529 , 533 , 534 , 535 , 532/1 , 543 , 541 , 540 , 603 , 604 , 605 , 653 , 654, 655 , 656 , 657 , 658 , 440, 447, 659, 660 , 663 , 645 , 642, 644, 625/1 , 625/2 , 625/3 , 625/4 , 625/5 , 634/3 , 634/1 , 637/1 , 637/2 , 638/2, 633/1 , 633/2 , 331 , 632 , 629 , 629/2 , 692 , 641 , 643 , 645 , 664 , 665/1 , 665/2 , 640 , 646/10 , 646/11 , 646/13 , 646/1/2 , 646/3 , 646/4 , 646/5 , 646/6, 639/1 , 639/2 , 639/3 , 639/6 , 639/7, 639/5 , 647/2 , 647/3 , 647/4 , 647/5 , 647/6 , 647/7 , 647/8 , 647/9 , 647/12 , 636 , 635/6, 635/5 ,
503 , 515 , 504 , 511 , 505 , 506 , 539 , 514/3 , 514/4 , 515/6, 529 , 533 , 534, 535 , 532/), 543 , 541 , 540, 603 , 604, 605 , 653 , 654, 655 , 656 , 657 , 658 , 440 , 447 , 659, 660, 663 , 645 , 642 , 644, 625/1 , 625/2 , 625/3 , 625/4 , 625/5 , 634/3 , 634/1 , 637/1 , 637/2, 638/2 , 633/1 , 633/2 , 331 , 632 , 629 , 629/2 , 692, 641 , 643 , 645, 664, 665/1 , 665/2 , 640 , 646/10 , 646/11 , 646/13 , 646/1/2 , 646/3 , 646/4 , 646/5 , 646/6, 639/1 , 639/2 , 639/3 , 639/7 , 639/5 , 647/2 , 647/3 , 647/4 , 647/5 , 647/6 , 647/7 , 647/8 , 647/9, 647/12 , 636, 635/6, 635/5 , 514/4 , 514/5 , 514/6 , 515, 536, 537, 538 , 639/4, 639/8 , 647, 647/1 , 647/11 , 647/10 , 625/6 , 635/9 , 514/1 , 514/2 , 514/3 ,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 17 मार्च 2015
पृ. क्र. एफ 23-05-2015 सा. 19.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसारण में, इस विभाग की दिनांक 17 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित अधिसूचना क्र. किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा , उपसचिव.
510
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
[भाग 1
Bhopal , the 17th March 2015
No. f-23-05-2015119- In exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby decleares for the roads as specified in Part- " A " of the schedule as per specification given below in Part- " B " of the schedule to be the Building line and Control line
Part- "A"
S.No.
Name of Districts on the way
Total Length (in Km. )
Name of State Highway
1
95.00
Khandwa , Khargaon Deshgaon-Khargaon- Segoan SH-26
Part- " B "
Details of land in between Building Lines & Control Lines District Tehsil Village
Details of land ( Survey No.) Coming between Control Line (75m . either sides of the road ) Details of land ( Survey No.) Coming between Building Line ( 40m . either sides of the road )
2
3
5
1
4
Khandwa
Khandwa
Deshgaon
829 , 828 , 836 , 849 , 850, 852, 851 , 858 , 859 , 860 , 861 , 876 , 877, 878 , 882/1 , 885/2, 885/1 , 904, 903 , 902 , 906 , 908 , 910 , 911 , 912/1 , 814 , 815 , 793/1 , 793/2 , 793/3, 790, 789, 788 , 787, 786, 785 , 773/3 , 771 , 766 , 767 , 734 , 740 , 739 , 738/2 , 737, 736 827, 826 , 825, 837, 838 , 839 , 840 , 841, 842, 843 , 844, 845 , 847, 846, 862, 863 , 864, 865, 866 , 867, 868 , 870, 871 , 872, 873 , 874, 875, 882/1 , 882/2 , 885/2 , 885/1 , 904, 905, 903, 902, 906 , 907 , 908 , 910 , 911 , 912/1, 790, 789 , 788, 787, 786, 785, 766, 767, 734, 740 , 739, 738/2, 737 , 736
Bhikangaon Bhatudpura
Khargaon
329/2, 329/1 , 335/3 , 335/2, 335/1, 344/1,345/1 , 345/1/3, 345/1/4, 345/3 , 348 , 326 , 322/2 , 322/1, 320/3 , 320/2 , 320/1 , 318 , 286, 283/8 , 283/6, 283/5/2, 283/5/1, 283/1 , 283/2 , 282/1 , 282/2, 282/3 , 282/ 4,348 , 347/1 , 130, 131-+-132/7, 131/6 , 132/6 , 131/2, 131/3 , 131/4, 131/5, 282/1, 281/1, 281/2/1, 281/2/2 , 280 , 279/3 , 279/1 , 278 , 277,131+132/1, 140 , 196, 195, 200,
329/2 , 329/1 , 335/1 , 344/1 , 344/3 , 345/1 , 345/1/3 , 345/1/4, 345/3, 345/2 , 348 , 326 , 322/2 , 322/1 , 321/2 , 321/1 , 319, 318 , 286, 283/8 , 283/6 , 283/5/2 , 283/5/1 , 283/1 , 283/2 , 282/1 , 282/2 , 282/3 , 282/ 4,348 , 347/1 , 130, 131 + 132 / 7 , 131/6 , 132/6, 131/2 , 131/3 , 131/4 , 131/5 , 282/1, 281/1 , 281/2/1 , 281/2/2 , 280 , 279/3 , 279/2, 279/1, 278, 277,131 +-132/1 , 140 , 196, 195, 200, 205 , 219 , 217, 218 , 220, 221 , 222 , 223 , 224, 225 , 511 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
District Tehsil Village
Details of land ( Survey No.) Coming between Control Line (75m . either sides of the road) Details of land ( Survey No.) Coming between Building Line ( 40m . either sides of the road)
5
2
3
4
237 , 236/1 , 236/2 , 167, 234, 160 , 161 , 159/4+160/ 7, 159/3 + 160/6. 159/1/1+160/ 2 /1 , 159/2 + 160/2/2 , 75/1/1 75/1/2, 198/2 , 198/1 , 199 , 200, 201 , 203/3, + 203/2, 203/1/1 , 203/1/2 , 249 , 250, 245, 246 , 247, 248/1 , 248/2 , 251/2 , 244, 241/1 , 241/2 , 46, 72/2 , 70/6, 70/5, 70/4, 70/2, 70/1 , 70/3 , 68 , 67 205 , 219 , 224, 238, 239, 237 , 236/1 , 236/2, 235, 160, 161,159/4+160/ 7,159/3 +160 / 6 , 159/1/1+160/ 2 /1 , 198/2, 198/1, 199, 200 , 201 , 203/3 , 203/2 , 203/1/1 , 203/1/2 , 249, 250, 245 , 246, 247 , 248/1 , 248/2 , 241/1, 241/2, 72/1 , 70/6 , 70/5 , 70/4, 70/2 , 70/1 , 70/3 , 68 , 67
Sundrel
Khargaon Bhikangaon
93, 91 , 90, 58, 54, 53 , 56, 47, 43 , 35, 34, 32, 13/4 , 13/3 , 13/2 , 52 , 50/12, 50/11 , 50/10 , 50/09 , 49 , 48, 40, 39, 38 , 37, 16
93, 91 , 90, 58 , 54, 53 , 56 , 47, 43 , 35, 34, 32, 13/4, 13/3 , 13/2 , 52 , 50/12 , 50/11,50/10 , 50/09 , 49, 48, 40, 39 , 38 , 37, 16, 15
Bhikangaon Chiragpura
Khargaon
50, 49/2 ,49/1 , 48 , 53 , 52, 46/1 , 46/2 , 46/3, 45/1 , 45/2
50 , 49/2 , 49/1 , 48 , 53 , 52, 46/1 , 46/2, 46/3 , 45/1 , 45/2
Birul
Bhikangaon
Khargaon
400/2/1/2 + 400/2/2 + 400/3,, 400/4, 401 , 402, 403 , 417, 418 , 404, 405, 296, 302 , 303 , 317, 318 , 67 , 51/1 , 51/2 , 50, 50/2/1/2 , 44, 49 , 45, 43/1 , 43/2, 42, 41,406 , 407, 408/2 , 408/1 , 439, 220 , 221 , 223/2, 223/3, 224/1 , 225, 226/1 , 226/2, 226/3 , 226/4, 237/1 , 237/2 , 238/2 , 238/1 , 240 , 241 , 243, 244, 368/7 , 368 , 367, 361 , 362, 363 , 359, 356, 353 , 354, 346/1 , 346/2 , 345, 344, 341, 340/1 , 340/2, 206-207 , 208 , 209/2 , 210, 217/1 + 217 / 2 , 154, 151, 150/6, 150/5/2 , 150/2/2 , 150/2/3 , 264, 248 , 243 , 250, 251 , 284, 295, 296,330 , 329 , 335 , 336 , 400/1 , 400/2/1/1/2 + 440/1 , 40, 39 , 37, 38 , 33, 32 220, 221, 223/2 , 223/3 , 224/1 , 225, 226/1 , 226/2 , 226/3 , 226/4, 237/1, 237/2 , 238/2 , 238/1 , 240, 241, 243, 244, 245, 367, 360 , 359, 358 , 357, 351 , 352, 349, 350, 347 , 346/1 , 346/2 , 345 , 344, 343 , 342, 333, 334, 206, 207, 208, 209/2 , 210 , 217/1+217/ 2 /1,217/ 3 , 217/4, 154, 151, 150/6, 150/5/2 , 150/2/2 , 150/2/3 , 264, 248 , 249 , 250, 284, 297,332, 331 , 328 , 400/1,400/2/1 /1 / 2 + 400 / 2/ 1 /2+400/ 2/ 2+400/ 3 , 400/4 , 401, 402, 403, 417, 418, 404, 405 , 298, 299, 300, 326, 320 , 67 , 51/1 , 51/2 , 50 , 50/2/1/2, 44, 43/1 , 43/2, 42, 41,406 , 407, 408/2, 408/1, 439, 440/1 , 40, 39, 37, 38, 33, 32
Lalkheda
Bhikangaon
Khargaon
275/2/2, 276/1/1 . 275/2/1 , 275/2/1/2 , 275/1 , 270/2, 270/1 , 269, 266, 265, 264, 263/2, 263/1 , 256, 255, 253 , 251 , 246, 247, 242, 243, 229, 230, 37, 40, 39, 38 , 36/1/3 , 36/1/1 , 30, 31/2 , 31/1 , 32, 25,187/ 3 , 187/6 , 187/1 , 187/3 , 215 , 189, 214, 211 , 219, 220 , 221 , 222 , 223/2 , 223/1 , 224, 225, 203 , 57/1 , 58/2 , 55, 53 , 52, 51 , 49, 50/1 , 46/1 , 46/8 , 26/4 , 26/3, 26/1 , 16,281 /1 , 281/2, 278 , 276/1/1 , 277 , 150/1/1 , 150/1/2, 276/1/1, 275/2/2, 275/2/1 , 275/2/1/2 , 275/1 , 270/2, 270/1 , 269, 266, 265 , 264, 263/2, 263/1 , 256, 255 , 252, 253, 251 , 244, 245, 242, 243 , 227, 228, 37, 41 , 42, 43, 44, 36/2 , 36/1/2 , 36/1/3 , 28, 29, 36/1/1 , 30, 31/2 , 31/1 , 32, 25,187/3 , 187/6 , 187/1 , 215, 216, 217, 218, 219 , 220 , 221 , 222 , 223/2, 223/1 , 224 , 225 , 203 , 56 , 55, 54, 47, 48 , 49, 46/1 , 46/8 , 26/4, 26/3 , 26 /1,281 / 1 , 281/2 , 512
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
District Tehsil
Village
Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m . either sides of the road ) Details of land ( Survey No.) Coming between Building Line ( 40m . either sides of the road)
2
3
1
4
5 150/ 2 / 2,150 / 2 /1 / 2 , 150/ 2 /2,150/2 /1 /2 150/2/1/3 , 151, 152, 187/8 ,187/7
393/2, 395, 396, 396/2 , 396/1 , 376 , 377, 378 , 388 , 389 , 386 , 385
280/2, 280/1 , 278 ,278 , 276/1/1 , 277, 150/1/1, 150/1/ 2,150/ 2/ 2,150/ 2/1/ 2,1 50/2/1/3 , 151 , 152 , 187/8 , 187/7,393/ 2, 395, 396, 396/2, 396/1 , 376, 377, 378, 389, 386, 385
Piprad
Khargaon Bhikangaon
404/2 439, 440/3, 440/2/3, 442/1 + 442/ 2, 443/3, 444/2, 144/1 , 144/2 , 144/3 , 144/4 , 303 , 301 , 300/2 , 244, 245 , 248 , 249, 252, 432/2, 432/1 , 432/5/1 , 432/3 , 433/5 , 434, 439 , 140/1/1 , 140/2/1 , 309, 308, 307, 301 , 400/1/3 , 400/2 , 400/1/1 , 401 , 402/1 , 403/4, 403/2 , 403/1 , 403/2/1/2 , 403/2/2 , 404/4, 404/3 , 443 + 444/1 , 445/3 , 445/1 , 446/1 , 448/1 , 448/2, 448/3 , 448/4, 404/2, 404/1 , 405/2 , 406/1/2 , 406/1/1 , 406 / 2 /1 , 406/2/2/1, 406/ 2 / 2/ 2,421,422,423,425/ 2/1,425/ 2 / 2,425/ 3 , 425/1/2, 426/7/4, 426/7/3,426/7/2, 426/6, 426/5 144/1, 144/2 , 144/3 , 144/4 , 303, 301, 300/2, 256, 254, 252 , 253 , 254, 255, 432/2 , 432/1 , 432/3 , 433/5 , 434, 439, 140/1/1 , 140/2/1 , 309 , 308, 307, 301 , 400/1/3 , 400/2, 401, 402/1 , 403/4 , 403/2 , 403/1 , 403/2/1/2, 403/2/2 , 404/4, 404/3, 404/ 2,439 , 440/2/3 , 442/1+442/ 2,442/ 2,443,+444/1 , 445/3 , 445/1 , 446/1 , 448/1 , 448/2, 448/3 , 448/4 , 404/2 , 404/1, 405/2, 406/1/2, 406/1/1,406/ 2 / 2 /1,406 / 2 / 2/ 2, 421, 422, 423 , 425/2/1 , 425/2/2 , 425/3 , 425/1/2 , 426/7/4,426/ 7/ 3,426/ 7 / 2
Temla
Khargaon Bhikangaon
124, 125 , 126/2, 127/1 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144, 145 , 146 , 147 , 218, 216/1 , 216/3 , 216/2/2 , 214 , 170, 169/1 , 169/1/8 , 169/7, 169/6, 169/2/2 , ख 169/2/2 क, 169/2/5/1 , 24, 25 , 26, 19/2/1 , 18/1 , 120/6 , 120/5/2, 120/5/1 , 120 , 115, 113 , 111 , 109, 108, 107, 106 , 105, 100, 99, 98, 97, 151 , 156, 165 , 30 , 31 , 33 , 14, 13/5 , 13/4, 13/3, 13/2, 13/1
124, 125, 126/2, 127/2 , 126/1 , 127/1, 140, 141 , 142, 143, 144, 145, 146, 147, 218, 216/1 , 216/3 , 216/2/2, 214, 170, 169/1, 169/1/8, 169/7, 169/6, 169/ 2/ 2 ,ख 169/2/2, क 24, 25, 26, 19/2/1 , 18/1 , 120/6, 120/5/2 , 120/5/1 , 120, 115, 113 , 111 , 109, 108, 107, 106, 105 , 100, 99, 98, 97, 156 , 165 , 30 , 31 , 14, 13/5, 13/4, 13/3 , 13/2 , 13/1
Bhikangaon Bhikangaon
Khargaon
150/1/7, 150/1/8 , 150/1/2/6 , 150/ 1 /10,150/1/ 9 /1,150 /1 / 8 /1 , 150/1/13 , 149 , 147/1 , 147/3 , 147, 146 , 145 , 156, 164, 165/1 , 136, 135, 133/2 , 132/3 , 132/2 , 132/1 , 138/2 , 138/1 , 142, 143 , 108,164, 217 , 216, 219, 227, 228, 230 , 231 , 106 , 95 , 29/1 , 28, 27, 26, 25, 24/1/3/1 , 23/2 , 23/1 , 11 , 12/2/1 , 9/2 , 6/3 , 6/1
150 /1 / 7,150/ 1 / 8,150/1 / 2 / 6,1 50/1/10,150/1 / 9 /1,150/ 1 / 8 / 1, 150/1/13 , 149 , 147/1 , 147/3 , 147, 146, 145 , 342, 156, 164 , 136 , 135, 133/2, 132/3 , 132/2, 132/1 , 138/2, 138/1 , 139/3 , 139/4, 142, 143, 108,164, 217 , 216 , 219 , 227 , 228, 230, 231 , 106 , 29/1 , 28 , 27 , 26, 25, 24/1/3/1 , 24/2 , 23/2 , 23/1 , 11 , 10/3 , 8/2 , 8/6 , 8/5 , 8/1,6/ 3 , 6/1
Khargaon
Kodala Jagir
Bhikangaon
120 , 119 , 115 + 117 118/12, 115 + 117+ 118/10 , 115 + 117 + 118/9, 115 120 , 119 , 115 + 117 118/12, 115 +117+ 118/10 , 115+ 117+ 513
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
District Tehsil
Village
Details of land ( Survey No.) Coming between Building Line ( 40m. either sides of the road)
2
4
3
118/9, 115+ 117+ 118/5 , 115 117 + 118/ 4, 115+ 117 118/3 , 115 + 117 + 118/2, 115+117+118 /1 , 110/1 , 110/2 , 111/2, 105/2, 103/2, 95/1/1 , 95/1/2 , 95/3 , 95/4 , 95/5 , 95/6, 95/2/2 , 95/ 2/1,94
Khargaon Bhikangaon Kodla Khalsa
115 , 112/4, 112/5 , 112/7, 112/6 , 111/3 , 111/169 , 111/2 , 111/1 , 107/1/2 , 106/2/1 , 106/2/2 , 107/1/1 , 101/2 , 101/1 , 102/1 , 102/2, 103/1 से 103/9 Khargaon Bhikangaon Sanya Khedi
146, 147/1/1, 147/1/2, 147/1/3 , 147/1/4 , 147/2 , 148/1 , 148/2 , 149 , 150/1 , 150/2 , 151, 152, 143, 142/10 , 142/1/9 , 142/1/6 , 142/1/5 , 142/1/4 , 142/1/3 , 142/1/2 , 142/1/1 , 140/1, 140/2, 139/7 , 139/6 , 139/5, 138 , 135,169, 170, 285 , 278/1 , 278/2 , 276 , 277 , 269 , 270/1, 268, 261, 259/2/2, 259/2/1 , 259/1 , 258/2/2 , 258/2/1 , 251/3 , 251/1 , 250/5 , 250/1, 249, 243/2 , 243/1 , 244/1 , 244/3 , 309, 308 , 216, 217, 215 , 218 , 219 , 220, 222, 221 , 224, 228/7, 228/6 , 228/4, 228/3 , 228/1 , 229/2, 229/1 , 231/5 , 231/4 , 231/3, 231/2 , 231/1 , 241,152, 154, 155, 156, 165,128,162,180, 181
Surva
Bhikangaon
Khargaon
146/ 2,147/ 2,134/4/ 2/ 2,134/4 /1/1,134/4/1,134/ 1 /1,134/1 /2, 134/2, 135 , 132, 119 , 118, 116, 117, 115 , 103, 102, 101 , 100, 99, 98/1 , 98/2 , 96, 28 , 29, 30/2 , 30/1 , 31/2 , 32 , 34, 35/3 , 35/2 , 143, 142,142/84,140/ 3 / 2 , 140/3/1 , 140/2/2 , 140/2/1 , 140/1/2 , 138/2, 137, 9/183 , 9/182, 19/1/3 , 19/2, 20 , 23 , 24/2 35/1, 144, Bhikangaon
25, 115, 114, 112/2, 111 , Khargaon
Dodwada Bamnala
Bhikangaon
Khargaon
376, 375, 374,108 , 87, 107/2, 107/3 , 106,374, 363 , 362, 361 , 360,
Details of land ( Survey No.) Coming between Control Line (75m . either sides of the road)
5
++ 117 115 + 118/5 , 115+ 117 118/4, 117 + 118/3 , 115 + 117 + 118/2, 115+ 117+118 /1 , 110/1 , 110/2 , 111/1 , 111/2 , 105/2 , 103/2 , 95/1/1 , 95/1/2 , 95/3 , 95/4 , 95/5 , 95/6, 95/2/2 , 95/2/1 , 94
115 , 112/4 , 112/5, 112/7, 112/6, 111/3 , 111/169, 111/2 , 111/1 , 107/1/2 106/2/1 , 107/1/1 , 101/2, 101/1 , 102/1 , 102/2, 103/1 से 103/9, 104/3
146 , 147/1/1 , 147/1/2 , 147/1/3 , 147/1/4 , 147/2 , 148/1 , 148/2, 149 , 150/1 , 150/2 , 151 , 152 , 143 , 142/10 , 142/1/9 , 142/1/6 , 142/1/5, 142/1/4 , 142/1/3, 142/1/2, 142/1/1 , 140/1 , 140/2, 139/7, 139/6 , 139/5, 138, 136, 135
169 , 170 , 285 , 278/1 , 276, 270, 270/2 , 267, 261 , 259/2/2 , 259/2/1 , 259/1 , 258/2/2 , 258/2/1 , 251/3 , 251/1 , 250/5 , 250/1 , 249, 243/2 , 243/1 , 244/1 , 244/ 3,216 , 217 , 215, 214, 218, 219 , 220 , 223 , 222, 224, 228/7, 228/6, 228/4, 228/3, 228/1 , 229/2 , 229/1 , 231/5 , 231/4, 231/3 , 231/2 , 231/1 , 241 , 240/2, 240/ 5,152, 154, 157, 153, 128 , 162, 181 , 182, 183
134/4/2/2, 134/1/1, 146/2, 147/2, 134/4/1/1 , 134/4/1 , 134/1/2, 134/2 , 135, 132, 120 , 121 , 122 , 123, 118 , 111 , 112, 113 , 103, 104, 101 , 100, 99 , 98/1 , 98/2, 94, 95, 97, 90, 28, 29 , 30/2 , 30/1 , 31/2, 32, 34, 35/3 , 35/2, 35/1 , 144, 143 , 142, 142/84, 140/3/2, 140/1/2, 140/2/2, 140/2/1 , 138/2 , 137, 19/1/3 , 19/2, 20, 23 , 24/2 , 25, 26 140/3/1 ,
25, 26, 115 , 112/2 , 111
376, 375 , 374,108 , 87, 107/2 , 107/3 , 106,374, 363 , 362, 361 , 360 , 348, 347, 345, [भाग 1 514
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
District Tehsil
Village
Details of land (Survey No.) Coming between Building Line ( 40m . either sides of the road)
Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m . either sides of the road) 1
2
3
4
5
314, 323, 318, 320, 321, 322, 315/ 4/6,198/ 4/ 5,198/ 2, 198/1/2, 198 /1 / 1 / 1,195 / 1 /1,193/ 2,193 / 3 / 2,1 93 / 3 /4,194/1,193/ 5,193/ 1/ 2 , 156/1 , 156/2 , 157/1 , 157/2 , 158/1 , 158/2, 154, 103, 102 , 101/2 , 101/1/1 , 95, 94/1 , 93 , 92, 80/1/2 , 80/1/1 , 80/2/1 , 72, 73, 71 , 70, 68/2/1 , 68 / 2 / 2, 68/2/3 , 67 , 66, 64/2 , 63/1 , 10, 11 +12 +13 /1 , 11 + 12+13 / 2 , 10/4/2 , 14,154, 153/3 , 152/1 , 151 , 150, 114/1, 114/2 , 112, 111 , 110 , 8/1 , 8/2 , 8/3, 7/1 , 6 , 5 , 3 , 2, 1
198/1/1/1 , 348, 347 , 345 , 344, 316 , 315 , 318 , 314, 315/4/6 , 198/4/5 , 198/2, 195/1/2, 195/1/1,193/ 2,193 / 3 / 2,193 / 3 /4,194/ 2,194/1,193/ 1 / 2,156 /1 , 156/2, 157/1,157 / 2 , 158/1 , 158/2, 154, 103 , 102, 101/2 , 101/1/2, 95, 94/1 , 93, 92, 91/2/ 5,91 / 2/1,91 / 2 / 2,80 /1 / 2, 80 / 1 / 1,80 / 2 /1 , 80/5 , 72 , 73, 70, 68/2/1 , 68/2/2, 71, 68/2/ 3,67,66,64/ 2,63 /1,10,11 +12 +13/1,11 +12+13/ 2,10/4/ 2,154, 153/3,152/1,151 , 150, 114/1, 114/ 2,112, 111 , 110 , 8/1 , 8/2 , 8/3 , 7/1 , 6 , 4, 3, 2, 1
Lalni
Khargaon Bhikangaon
171, 172/2/1 , 172/2/2 , 170/4, 170/3 , 163,101 /1 , 102 , 105 , 106 , 162/2 , 161 , 159, 156, 157 , 155 , 150, 151 , 152, 154, 145, 147, 107 , 108 , 111/1/1 , 111/2, 113 , 114, 115 , 142, 143 , 141/174 172/2/1 , 172/2/2 , 171 , 170/4, 163,101/1 , 102 , 105, 106,162/ 2 , 161, 160, 156, 155 , 150, 151 , 152, 153, 145, 147, 107, 108, 111/1/1 , 111/2, 113 , 114, 115, 142, 143, 141/174
Temrna
Gongawan
Khargaon
103 , 104 , 105, 107, 109 , 110/ 1,100 , 98 , 94, 93 , 56, 52, 53, 50, 49 , 48,111/1 , 111/2, 111/3 , 112/1 , 112/2 , 123 , 124, 125/4/1 , 125/3 , 125/6 , 125/7 , 126/6/1 , 126/5 , 128 , 130 , 131 , 132/3 , 48/3 , 48/1 , 47, 46 , 45/2, 45/1 , 44, 35/4 , 35/5 , 35/6, 35/1/3 , 34 , 33/4, 33/2, 33/1
103, 102, 104, 105 , 106 , 107, 109, 110/2,100, 99, 94, 93 , 56, 55, 54, 51, 53, 49, 48 / 2,110 /1 , 111/1 , 111/2, 111/3 , 112/1 , 112/2, 123 , 124,125/4/1,125/3 , 125/6, 125/7,126/6 /1 , 126/5, 128 , 130, 48/3 , 48/1 , 47, 46, 45/2, 45/1 , 44, 35/4, 35/5 , 35/6 , 35/1/3 , 34, 33/4, 33/2 , 33/1
Tema
Gongawan
Khargaon
92/1/2, 103/1 , 102/2 , 102/1 , 101 , 95/3 , 95/2, 95/4, 95/1 , 94,93 , 92/1 /1,75 /1 / 1 , 77/1/2 , 72/1/3 , 72/1 / 5,72 /1 /1 , 72/4/3 , 72/4/2 , 72/4/1 , 73, 34/2, 34/1 , 33 , 32, 31/1 , 31/2 , 31/3 , 31/4 , 31/5 , 31/6 , 30/2 103/1, 102/2, 102/1 , 101 , 95/3 , 95/2, 95/4, 95/1 , 94,93, 92/1/ 2,92/1/1,75 / 2,75/1 / 2 , 75/1/1,72/1/ 3,72/ 1 / 5,72 /1 / 1,72/4/3, 72/4/2 , 72/4/1 , 73 , 34/ 2,34/ 1,33,32 , 31 / 1,31 / 2, 31/3, 31/4, 31/5 , 31/6 , 30/2
Gongawan
Khargaon
Bahrampura
400,345/ 2,345 /1,344,346/ 5,346/1,340/1 ,343,327,306 / 2 , 306/1 , 307/3 , 308, 309,310 / 2,320,321,327 , 321,325 , 283/2, 283/4 , 283/4, 283/3 , 283/1 400 , 345/2 , 345/1 , 344,340 /1 , 343 , 327 , 306/2, 306/1 , 307 /3 , 308 , 309 , 310/2, 320 , 321,327 , 321 , 325, 283/2 , 283/4 , 283/4 , 283/3 , 283/1
Bilali
Gongawan
Khargaon
56/1 , 57, 60/1 , 70/1 , 70/2 , 71 , 72/2, 73/1 , 74/1 , 75 , 83 , 84 , 105/2/1, 54, 51/2 , 50/2 , 50/1 , 43/3 , 43/2, 56/1 , 57 , 70/1 , 70/2 , 71 , 72/2, 73/1, 74/1 , 75 , 83,84, 105/1 , 54, 50/2, 50/1 , 43/3 , 43/2, 515
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
Tehsil
District
Village
Details of land (Survey No.) Coming between Building Line ( 40m. either sides of the road)
Details of land (Survey No. ) Coming between Control Line (75m . either sides of the road )
5
4
2
3
43/1/1 , 43/1/2, 42/2/2, 42/2/1 . 40, 39 , 38/3 , 38/2 , 38/1 , 33 , 106, 113, 114 , 127/2, 127/1/2, 127/1/1 , 125/2, 125/1 , 129/2 , 129/1 , 140/4, 140/2 , 140/3 , 140/1 , 141/2 , 141/1 , 143/3 , 146, 147/2, 147/3 , 147/4 , 147/5
43/1/1 , 43/1/2 , 42/2/2 , 42/2/1 , 40, 39 , 38/3 , 38/2 , 38/1 , 33,106 , 113, 114 , 127/2 , 127/1/2 , 127/1/1 , 125/2 , 125/1, 129/2 , 129/1 , 140/4, 140/2, 140/3 , 140/1 , 141/2 , 141/1 , 143/1 , 146 , 147/2, 147/3 , 147/4, 147/5
Khargaon Gongawan Devalgaon
540/1 , 541 , 514 , 515/2 , 515/8 , 515/3 , 174/2/1 , 176/3/1 , 177/2 , 177/1 , 178 + 179/1 , 178 + 179/2 , 178 + 179/3 , 178 + 179/4 , 178 179/5 , 180/3 , 180/2, 181 , 182/5 , 182/10 , 182/7 , 213 , 515/10 , 515/4, 542/5 , 542/4, 542/3, 542/2 , 542/6 , 542/2 क, 543, 544, 440/1 , 440/2 , 441 , 442 , 446/1 , 446/2, 449, 399, 397 , 393 , 351/1 , 350 , 349, 348, 331/2 , 332 , 324 , 282/2 , 282/9 , 282/12, 282/8 , 282/7 , 282/4, 282/5 , 282/6, 282/10, 280/1 , 276 , 274/2/1 , 516/2, 516/3 , 516/1 , 537 , 538 , 536, 535, 534, 533/1 , 533/2 , 533/3 , 532 , 528 , 115, 116/1 , 116/2 , 119/3, 123, 125/4, 125/5, 125/6 , 125/7 , 125/8 , 125/9 , 125/2 , 126/8 , 126/7, 126/6 , 126/11 , 128 , 129, 130/2 , 131/2, 133 , 162/555, 162, 274/1/1 , 239 , 238 , 237/1 , 237/2 , 237/3 , 237/4, 236/3 , 235/1 , 235/2, 235/3 , 235/4 , 235/5 , 235/6 , 232 , 235, 234, 233/6 , 233/5 , 233/4, 233/7, 233/3 , 233/2, 228 , 225/5 , 225/1 , 224/2 , 224/3 , 222/2 , 222/3 , 221 , 172, 173/7 , 173/8 , 173/9 , 173/10 , 173/1, 174/1/3, 176/3/2, 213/559 , 215/2 , 215/3 , 215/4, 216 540/1 , 541 , 514 , 515/2, 515/8 , 515/3 , 515/10 , 515 / 4,542/ 5 , 542/4, 542/3 , 542/2 , 542/6 , 542/ 2क, 543 , 544 , 440/1 , 440/2 , 441, 442, 446/1 , 446/2 , 449, 398, 393, 351/1 , 350 , 347/2 , 330, 329 , 328/1 , 328/2 , 325, 324 , 282/2 , 282/9, 282/12 , 282/8 , 282/7, 282/4, 282/5 , 282/6 , 282/10 , 280/1, 276 , 274/2/1 , 516/2, 516/3 , 516/1 , 537, 538 , 536, 535 , 534, 533/1 , 533/2 , 533/3 , 532 , 528, 529, 530 , 116/1 , 116/2 , 119/3 , 123 , 125/4, 125/5 , 125/6 , 125/7, 125/8 , 125/9 , 125/2 , 126/8, 126/7, 126/6 , 126/11 , 128, 129, 132, 162/555, 162, 274/1/1 , 239, 238 , 237/1 , 237/2 , 237/3, 237/4, 236/3 , 235/1 , 235/2, 235/3 , 235/4 , 235/5 , 235/6, 232, 235 , 234, 233/6, 233/3 , 233/2, 233/1 , 233/1 , 228, 225/5, 225/1 , 224/2, 220 , 218 , 219/1, 219/2 , 221 , 172, 173/7, 173/8, 173/9 , 173/10, 173/1 , 174/4, 174/2/1, 174/1/3 , 176/3/2 , 176/3/1 , 177/2, 177/1, 178 + 179/1 , 178 + 179/2, 178 + 179/3 , 178 + 179/4, 178 +179/5 , 180/3 , 180/2, 181 , 182/6 , 182/11 , 182/5 , 182/10, 182/7, 213, 215/3, 215/4
Gongawan Magriya
Khargaon
287, 286/2 , 285 , 284/2, 284/1/4, 284/1/1 , 261/5 , 261/3 , 261/2 + 261/2/1 , 261/1 , 261/2/2, 261/1 , 275, 279, 278, 277, 276, 228/1/5, 228/1/4 , 228/1/2 , 228/1/1 , 227/8 , 227/7 , 226/4, 226/9 , 86 , 85 , 84/1 . 84/2 , 84/3 , 84/4 , 75/1 , 75/2 , 76/5, 281, 282, 287, 286/2, 285, 284/2 , 284/1/4, 228/1/2 , 284/1/1 , 261/5, 261/3 , 261/2/2 , 261/1 , 275, 279, 278, 277, 276 , 228/1/5 , 228/1/4, 228/1/2 , 228/1/1 , 227/8 , 227/7, 226/4, 226/9 , 89, 87, 86, 85, 84/1 , 84/2, 84/3, 516
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
[भाग 1 District Tehsil
Village
Details of land (Survey No. ) Coming between Control Line (75m. either sides of the road ) Details of land (Survey No.) Coming between Building Line ( 40m . either sides of the road)
5
3
4
2
74/3 , 74/7 , 74/1 , 77 , 98/2 , 98/1 , 97, 90/2, 90/1 , 91/1 , 91/2 , 91/3 , 92/2, 92/1 , 93 , 71/5 , 71/3 , 71/11 , 71/12, 71 / 1 /1,71 / 1 / 2 , 71611 , 72 84/4, 74/4, 75/1 , 74/2, 74/5 , 74/6, 74/3 , 74/7 , 74/1 , 77 , 98/2, 98/1 , 97 , 90/2 , 90/1 , 91/1, 91/2 , 91/3 , 92/2 , 92/1 , 93, 71/6 , 71/7 , 71/8 , 71/9 , 71/10, 71/5 , 71/4 , 71/1/1 , 71/1/2 , 71/11 , 72
Gongawan Meharja
Khargaon
90/1 , 90/2 , 106 , 107, 113 , 120, 121/2, 121/1 , 88 , 74/2/2 , 74/1/2 , 74/1/1 , 73/5, 73/3 , 65 , 64/2, 64/1 , 63/2/2 , 62, 61 / 5,121 , 122/1 , 35/3 , 35/2, 32/1 , 34/564/1 , 34/1 , 22/4, 22/2, 22/3 , 22/1 , 21/3 , 21/2 , 21/1 , 61 , 37/4, 37/5, 37/3/3 , 37/3/2 , 37/3/1 , 37/1, 37/2/2/2, 37/2/2/1 , 37/2/1 , 38/1 , 38/2/1 , 38/2/3 , 38/2/2 , 39/1 , 39/2, 39/3, 39/4 , 39/5 , 40/2 , 40/1 90/1, 90/2 , 106 , 107 , 113 , 120 , 121/2, 121/1 , 88 , 74/2/2, 74/1/2, 74/1/1 , 73/5 , 73/3 , 65, 64/2 , 64/1 , 63/2/2 , 62, 61/5,121 , 122/1 , 35/3 , 35/2 , 32/1, 34/564/1 , 34/1 , 22/4, 22/2 , 22/3 , 22/1 , 21/3 , 21/2, 21/1, 61 , 37/4, 37/5 , 37/3/3 , 37/3/2, 37/2/2/2 , 37/2/1 , 37/3/1, 37/1, 37/2/2/1, 38/2/1, 38/1 , 38/2/3 , 38/2/2 , 39/1 , 39/2, 39/3 , 39/4,39/5 , 40/2, 40/1
Gongawan Gopalpura
Khargaon
110/1 , 110/2 , 111/134 , 113/4 , 113/5, 113/6 , 113/7 , 113/8 , 113/9, 113/10 , 113/3 , 115/11 , 115/1 , 115/2 , 115/3 , 115/4 , 115/5 , 115/6 , 115/7 , 115/8 , 115/9 , 115/10, 116, 118/1 , 118/2, 118/3 , 118/4, 118/5 , 119 , 108/2, 108/3 , 107/1 , 107/2, 107/4, 107/5, 107/6 , 107/7 , 107/8 , 106, 104, 107/2, 102, 98 , 99 , 96 , 94, 74/2 , 72 110/1 , 110/2, 111/134 , 113/5 , 113/6, 113/7 , 113/8 , 113/9, 113/10, 113/3 , 115/1 , 115/2, 115/3 , 115/4, 115/5, 115/6 , 115/7 , 115/8, 115/9 , 115/10, 116, 118/1 , 118/2 , 118/3 , 118/4 , 118/5, 117, 119, 108/2 , 108/3 , 107/1 , 107/2 , 107/4, 107/5 , 107/6, 107/7 , 107/8 , 106, 104, 107/2, 102, 101 , 96 , 94 , 73 , 72
Gongawan Kajalpura
Khargaon
26/4, 26/5 , 26/6 , 25, 24, 23, 16/8, 12/81, 16/1/1 , 16/2 , 14 , 12/2 , 12/1/2, 12/1/1 , 12/80/4/1, 12/80/1/1 , 8/1/1 , 8/2/1 , 8/1/2 , 8/7, 8/5/2/1 , 6 , 5 , 4/2/4/1/1. 4/2/4/1/2, 4/2/5 , 4/2/3/1 , 4/ 2 / 3 / 2, 4/2/2/1 , 4/1 , 3 , 2/1 , 2/2 , 2/3
26/4, 26/5 , 24, 16/8 , 16/2 , 16/5 , 16/6, 16/7, 16/1/1 , 16/2, 14, 12/3 , 12/2, 12/1/2 , 12/1/1, 12/81 , 12/80/4/1 , 12/80/1/ 2,12/ 80/1 / 1,8 /1 /1 , 8/2/1, 8/1/2 , 8/7, 6,5,4/ 2/4/1 /14/ 2 / 4/1 / 2.4/ 2/5,4/ 2/3 /1,4/ 2 / 3 / 2,4/ 2/ 2 /1, 4/1 , 3 , 2/1 , 2/2, 2/3 , 1/1 , 1/2, 1/3, 1/4 , 1/5 , 1/6 , 1/7, 1/8, 1/9 , 1/10 , 1/11 , 1/12, 1/13
Khargaon
Khargaon
Khargaon
188, 187, 186 , 184, 182, 185, 195, 178, 179, 177, 176, 175, 174, 170/17/18 , 170/16, 170/16/2 , 170 / 16 / 14,170 /16 /15 , 170/16/3, 170/17/20, 188, 187, 186, 184, 183, 182, 185, 181 , 195 , 178, 177, 176 , 175, 174, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8 , 517
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
District Tehsil Village
Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road) Details of land ( Survey No. ) Coming between Building Line ( 40m. either sides of the road)
5
1
2
3
170/3 , 170/4, 169/2 , 169/3 , 165, 164, 163, 149/1/2 , 149/1/1 , 153 , 151 , 148/1 , 148/2 , 146, 155/1 , 154, 144/1 , 143 , 144/ 3,251 / 2 , 251/3 , 251/4 , 252 , 253 , 254, 255, 256, 269, 267, 268 , 272/1 , 272/2 , 272/3/1 , 272/3/2 , 272/3/3 , 272/3/4, 272/3/5, 272/3/6, 272/3/7, 272/3/8 , 272/4, 272/5 , 273, 372 , 368/2 , 368/1 , 365/3 , 365/2, 365/1 , 363/1 , 347/1 , 347/2, 348 , 349 , 350, 351 , 352, 353 , 354 , 355, 356 , 358 , 359 , 360 , 333 , 325 , 329, 324 , 330, 323 , 318 , 142, 278 , 279/1 , 280/11 , 280/12, 280/13 , 280/1 , 280/2 , 280/3 , 280/4, 280/5 , 280/6 , 280/7 , 283 , 284, 219, 301 , 304, 305, 307
4 170/17/18 , 170/16 , 170/16/1 , 170/16/17,170 /16 /16,170/17/ 2 0, 170/1 , 170/2, 169/1/1 , 169/1/2, 165 , 164, 163 , 149/1/2 , 149/1/1 , 153 , 151 , 148/1 , 148/2, 146, 155/1 , 154, 144/1 , 143 , 144/ 3,251/1 , 252, 253 , 254 , 255 , 256, 269, 270, 272/1 , 272/2, 272/3/1 , 272/3/2 , 272/3/3 , 272/3/4, 272/3/5 , 272/3/6 , 272/3/7, 272/3/8 , 272/4, 273, 274, 275, 276, 372, 370 , 371 , 369 , 368/3 , 367/2 , 366, 364, 362, 365/3 , 357, 361 , 358 , 359, 360 , 333 , 326, 327, 328 , 318 , 142, 278 , 279/1 , 280/11 , 280/12 , 280/13 , 280/1, 280/2, 280/3 , 280/4, 280/5, 280/6 , 280/7, 283 , 284,
Khargaon Khargaon Ourangpura
27, 28 , 29 , 30/1 , 30/2/1 , 30/2/2, 31 , 32, 34, 37, 35, 36, 38/1 , 38/2, 39, 45, 17/1 , 19 , 20/1 , 20/2, 22, 23 219, 301 , 304 , 305 , 302 , 303 , 307 27, 28, 29, 30/2/1 , 30/2/2 , 31 , 32, 37, 35 , 36 , 38/1 , 38/2 , 39, 45, 17/1 , 17/2 , 19, 20/1 , 20/2 , 21 , 22, 23
Gongawan
Khargaon Khargaon
13 , 14 , 16/1/3 , 16/1/2, 16/1/1/2, 16/2 , 16/3 , 17, 18 , 19, 23/1 , 23/2, 24/3 , 24/2, 11 , 10/2, 10/1 , 9/2 , 9/1/2 , 9/1/1/1 , 8 , 7, 5, 3/2/2 , 3/1/4/1, 3/1/3/1, 3/1/5 , 3/1/3/2 , 2
13, 14, 16/1/3 , 16/1/2 , 16/1/1/2 , 16/2 , 16/3 , 17, 18, 19, 23/1 , 23/2 , 24/3 , 24/2 , 11 , 10/2, 10/1 , 9/2 , 9/1/2, 9/1/1/1 , 8 , 7, 4, 3/2/1, 3/1/5 , 3 /1 /3 /1,3 / 1 / 3 / 2,2
Khargaon Khargaon Khedi Bujurg
39/3 , 39/1/2 , 39/8 , 39/6/2, 39/4/1 , 39/5/1 , 39/7/2 , 39/10, 39/9, 39/2/2, 39/2/1 , 38/2, 38/1/2 , 38/1/1 , 37/4, 37/3 , 37/2, 37/1/4, 37/1/3 , 37/1/2 , 37/1/1 , 36/1/1 , 35/2 , 35/1 , 34/1/4, 34/1/5/2 , 34/1/3 , 34/1/5/1 , 34/1/2 , 34/1 / 1 ख , 33, 18, 19, 20, 15/3 , 15/2, 15/1 , 14, 11/2, 11/1/1 , 31/3/5, 31/3/1 , 27/3/1 , 25/3/1 , 25/2/1 , 25/1/4, 25/1/3 , 25/1/2, 25/1/1 , 23/4/1 , 23/3/1 , 23/2/1 , 22/2 , 23/1/3 , 23/1/2 , 11/1/3 , 11 / 1 / 2 , 10/2 , 9/5/3 , 9/5/2 , 7 /1 / 3,7 / 2 / 2 , 7/2/3 , 7/2/1 , 7/3, 39/3 , 39/1/2 , 39/8 , 39/6/1 , 39/6/2 , 39/4/1 , 39/7/2, 39/7/3, 39/7/1, 39/9, 38/2, 39/5/1 , 39/10, 39/2/2, 39/2/1, 38/1/2, 38/1/1 , 37/4, 37/3, 37/2 , 37/1/4, 37/1/3 , 37/1/2 , 37/1/1, 36/1/1 , 35/2 , 35/1 , 34/1/4, 34/1/5/2 , 34/1/3 , 34/1/ 5/1,34/1/2, 34/1 /1 क, 33, 19, 20 , 15/3 , 15/2 , 15/1 , 14, 11/2, 11/1/1,31 / 3 / 5 , 31/3/1 , 26/1, 25/3/1, 25/2/1, 25/1/4, 25/1/3 , 25/ 4,25 /1 / 2,25/1/1,23/4/ 1,23 / 3 / 1,22 / 2 , 23/1/ 3,11/1 / 3,11 /1 / 2,10/ 2,9 6 /5/ 3,9/5/ 2,7/1 / 3,7/2/ 2, 7/2/3,7/ 2/1 , 7/3 , 6 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
518
District Tehsil
Village
Details of land (Survey No. ) Coming between Building Line ( 40m . either sides of the road)
2
3
4 1
Khargaon Khargaon Jamshedpur 9/1/2, 9/1/7 , 7, 76/5, 76/4, 12/1/1, 12/1/3 , 12/1/2 , 13 , 15/4/1 , 15/3 , 15/2 , 15/1 , 5 , 4/2, 4/1/6/2, 4/1/5 , 4/1/4, 4/1/3,4/1 / 2 , 3 , 2
Randgaon
Khargaon
Khargaon
600, 599,480/1 , 479/2/2 , 478/2 , 475,464, 463 , 462, 461/2 , 461/1 , 459, 457/1 , 457/2, 473/3 , 473/2, 473/1, 473/1/1 , 468 , 441/1 , 442/1, 442/2 , 443 , 445/2, 446, 453, 452/1 , 452/ 2 /1,452 / 2 / 2
Khargaon Siknadarpur
Khargaon
149 , 141/2 , 141/1 , 140 , 139/2 , 139/1, 138/2, 138/1 , 136, 125, 126/1, 122, 124/1/2 , 123/1 , 106/1,106/ 2,107/ 2,105 /1 , 102/1 , 102/2, 100/2, 100/1 , 99/2, 99/3 , 99/4, 94/1 , 94/2 , 94/3 , 93/2, 92/2 , 92/1 , 18/2, 18/1 , 17, 16, 15/1 , 15/2 , 14, 13/1 , 12 , 11, 9/2 , 9/1 , 8/2 , 8/1 Khargaon Khargaon Nandgaon 376/4, 374/3 , 374/2 , 374/1 , 369/2, 369/1/2 , 369/1/1 , 368/2 , 368/1 , 367 , 330/3 , 330/2, 330/1 , 247, 248 , 249, 250 , 251/6, 252/2, 252/1 , 257 , 258 , 270/5 , 270/4 , 273/3 , 328 , 327/2, 327/1 , 326/2 , 297, 296 , 295 , 294, 292/1 , 291, 273/3 , 277, 281 , 282, 286 , 287/ 2,289/ 2
Banihar
Khargaon Khargaon
327, 328, 326 , 321 , 319/2 , 319/1 , 318/1 , 288/3 , 288/2 , 168 , 169/2, 169/1, 171 , 175/1 / 2,175/ 1 / 1 , 175/1,176/ 2,177/ 4,177/ 3,178,181 , 182/1,288/1 , 287, 284/3 , 283/1 , 282, 281 , 280, 279, 274/2 , 274/1 , 273/ 2,272/ 2,272/1,271 / 2,271 /1,2 70/ 3,270/ 2, 270/1,267/4, 267/3 , 267/ 2,267/1 , 266,265 , 264 , 263/2, 263/1,263/346 , 238 / 5,236 / 2 , 228 , 223,222,221 /4,221 / 3,221 / 2,221 /1 , 182/2, 184, 185 , 188 , 189, 190 , 192 , 193/1, 193/2, 194 , 195 , 196, 197, 204, 205/3 , 205/2 , 209/5 , 209/3 , 209/2, 212, 213 , 214, 219, 91 , 90 , 88/2/1 , 88/1 , 87 , 86, 85, 80, 79 , 75/2, 74/2 , 74/1 Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
5
9/1/7, 7, 9/1/4, 9/1/5, 9/1/6 , 9/1/1 . 76/5, 76/4, 12/1/3, 12/1/2 , 13 , 15/4/1 , 15/3 , 15/2, 15/1 , 5, 4/2 , 4/1/6/2 , 4/1/5, 4/1/4,4/1 /3,4/1/ 2
600 , 599, 480/1 , 479/2/2 , 478/2, 475,464 , 463 , 462, 461/2, 461/1 , 459, 457/1 , 457/2 , 473/3 , 473/2 , 473/1 , 473/1/1 , 468 , 441/1 , 442/1 , 442/2, 443, 445/2 , 446, 453 , 452/1 , 452/2/1 , 452/2/2
149, 141/2, 141/1 , 140, 139/2 , 139/1 , 138/2 , 138/1 , 136 , 125 , 126/1 , 122 , 124/1/2 , 123/1 , 107/2 , 105/1 , 102/1 , 102/2 , 100/2 , 100/1 , 99/2 , 99/3 , 99/4 , 94/1 , 94/2 , 94/3 , 93/2 , 92/2 , 92/1 , 18/2 , 18/1 , 17, 16 , 15/1 , 15/2, 14 , 13/1 , 12, 10, 11 , 9/2, 9/1 , 8/2 , 8/1
376/4, 375 , 374/3 , 374/2 , 374/1 , 369/2, 369/1/2, 369/1/1 , 368/2 , 368/1 , 367 , 330/3 , 330/2, 330/1 , 247, 248 , 249, 250, 251/6 , 252/2 , 251/1 , 252/1 , 257 , 258, 270/5 , 270/4 , 273/3 ए 328 , 327/2 , 327/1 , 326/2, 297, 296, 295, 294, 292/1 , 291 , 273/3 , 277 , 281 , 282 , 286, 287/ 2,289/ 2
328 , 326 , 321 , 319/2 , 319/1 , 318/1 , 288/3 , 288/2 , 168 , 169/2, 169/1 , 171 , 173, 174, 175/1/2 , 175/1/1 , 175/1 , 176/2 , 177/4 , 177/3 , 181,288 /1 , 287, 284/3 , 283/1 , 282, 281 , 274/2 , 274/1 , 273/2 , 272/2, 272/1 , 271/2, 271/1, 270/3 , 270/2 , 270/1 , 267/4, 267/3 , 267/ 2,267/1 , 268 , 266, 265, 264 , 263/2, 263/1 , 263/346, 238/5 , 236/2, 236/1 , 228 , 223 , 222 , 221/4, 221/3, 221/2, 221/1 , 185 , 188 , 189 , 190, 192, 193/1 , 193/2 , 194 , 197, 204 , 205/3 , 205/2, 209/5 , 209/3 , 209/2 , 212 , 216 , 215, 219, 91 , 90 , 89, 88/2/1 , 88/2/2, 88/1 , 87, 86, 85 , 84, 83 , 82/2, 82/1 , 81 , 80, 79, 78 , 77/1 , 76, 75 / 2,74/ 2 , 74/1 519
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
District Tehsil
Village
Details of land (Survey No.) Coming between Building Line ( 40m. either sides of the road)
2
3
4 1
Unbujurg
Khargaon Khargaon
730, 731/4 , 731/3 , 731/2 , 697, 698, 695 , 691 , 674, 693/1 , 693/2, 692, 654, 655 , 656, 658, 663 , 663/747, 662/1 , 728/1 , 728/2 , 728/3 , 728/4, 728/5 , 727, 725/1 , 725/2, 723/1 , 724/1 , 724/2 , 700 , 701 , 702/2 , 558 , 559, 597 , 596, 611 , 609/2 , 609/3 , 622, 650/1 , 650/2, 651, 652,353 , 348, 347, 346/5/1 , 346/5/2 , 346/5/3 , 346/5/4 , 346/5 , 306, 305 , 642, 462, 355 , 356, 357, 358 , 359 , 360, 361 , 372, 370, 371, 373 , 374, 375 , 376, 377, 381/2/3 , 378,125 / 2,125 /1 , 112, 113 , 111 , 110,109, 108 , 107/4/3 , 107/4/2, 107/4/1 , 107/3/1 , 107/3/2 , 107/3/3 , 107/3/4, 107/3/5 , 107/2/2 , 103 Khargaon
Khargaon
Bhamori Khurd
81, 82/3 , 82/2 , 82/1 , 80/7 , 80/1 , 78/3/1 , 78/3/2 , 78/4 , 78/5 , 78/6 , 78/1 , 78/2, 77/2 , 77/4, 77/5 , 74/5 , 74/4/1, 74/3, 74/2, 73, 44/2 , 44/1/2, 45/2, 30/4, 30/5/2 , 30/5/1 , 30/2/5 , 30/2/4, 30/2/3, 30/ 2/ 2,30/ 2/1,30/1 , 29,72 /1 , 72/2, 72/3 , 72/4, 72/5 , 72/6 , 71/2 , 71/1/3 , 71/1/2 , 70, 53 , 27/ 2,27/1/ 6,27/1 / 4,27/1 /3 , 27/1/1, 24, 5 , 3/95, 3/3/1 , 3/3/2,4/2 , 4/1/2 , 4/1/1
Khargaon Segoan Gyaraspura 26/5 , 26/4, 36/1 , 25/2 , 25, 23/1, 23/2 , 22, 20, 16, 17/1 , 12/1 , 14, 12/4, 13/2 , 5/1 , 5/3 , 2
Talakhpura
Khargaon Segoan
320, 286/7 , 286/10 , 286/2 , 285/4, 285/2 , 284, 283/5, 283/4, 282/2, 282/1 , 278/3 , 278/2, 277 , 275 , 350, 351 , 337/7 , 337/2, 337/1 , 336/1 , 335 , 334 , 322, 331/1 , 323 , 324 , 325 , 327/2 , 327/1 , 348
Virlaya
Khargaon Segoan
688, 687, 332, 335/1 , 335/2 , 335/5, 336, 337, 338 , 339, 329, 328 , 323, 322/1 , 322/4, 323/2 , 322/1 , 320, 690, 685/4 , 685/3 , 685/2, 685/1 , 681 , 680 , 598 , 599, 597 , 596,
Details of land ( Survey No.) Coming between Control Line (75m . either sides of the road )
5
370, 371 , 372, 373 , 374, 375, 376, 381/2/3 , 379/1/2, 379/1/1, 379/2/1 , 379 / 2 / 2,125 / 2 , 125/1 , 112, 113 , 111 , 110 , 109, 108 , 107/4/3 , 107/4/2 , 730, 731/4 , 731/3 , 731/2, 697, 696 , 698 , 695, 691 , 682, 674, 693/1 , 693/2 , 692, 661/1/3 , 658 , 659, 657 , 660/1 , 662/1 , 353 , 728/1 , 728/2 , 728/3 , 728/4, 728/5 , 727, 725/1 , 725/2, 723/1 , 724/1 , 724/2, 700 , 701 , 558, 559, 595, 594, 598, 611 , 608 , 610/1 , 610/2 , 650/1 , 650/2, 653,353 , 348, 347, 346/5/1 , 346/5/2 , 346/5/3 , 346/5/4 , 346/5, 306, 305 , 642, 462 , 357, 358 , 359, 360, 361 , 107/3/2 , 107/3/5 , 107/2/2 , 103, 107/4/1, 107/3/1, 107/3/3 , 107/3/4, 107/1, 104/6/2 , 104/ 6/ 2 ,/1
81 , 82/3 , 82/2 , 82/1 , 80/7, 80/1 , 78/3/1 , 78/3/2, 78/4, 78/5 , 78/6 , 78/1 , 78/2 , 77/2, 77/4, 77/5 , 77/3, 74/5 , 74/4/1 , 74/3 , 74/2 , 73 , 44/2 , 44/1/2 , 45/2, 30/4 , 30/5/2, 30/5/1 , 30/2/5 , 30/2/4, 30/2/3 , 30/2/2 , 30/2/1 , 30/1 , 29, 72/1 , 72/2 , 72/3 , 72/4, 72/5 , 72/6 , 71/2 , 71/1/3 , 71/1/2 , 70, 53 , 54, 27/2 , 27/1 / 6,27 /1 / 4, 27/1/3 , 27/1/1 , 24, 5, 3/95, 3 / 3 /1,3 / 3 / 2 ,
26/4 , 36/1 , 25/2 , 25, 23/1 , 23/2 , 22 , 20, 16 , 17/1 , 12/1 , 12/4 , 13/2 , 5/1 , 5/3 , 5/4 , 2
320 , 286/7 , 286/10 , 286/2 , 285/4, 285/2 , 284, 283/5 , 283/4 , 282/2 , 282/1 , 278/3 , 278/2, 277, 287/7 , 275, 350, 351 , 337/7 , 337/2 , 337/1 , 336/1 , 335, 334, 322, 331/1 , 323, 324, 325, 327/2 , 327/1 , 348
688 , 687, 332 , 335/1 , 335/2, 335/5 , 336, 337, 338, 339, 329 , 328 , 324, 325, 322/1 , 322/4 , 323/2 , 322/1 , 320, 690, 685/4, 685/3 , 685/3 , 685/2 , 685/1 , 681 , 680, 598 , 599 , 597, 596, 595 , 594 , 593 , 591/3 , [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
520
Tehsil
District
Village
Details of land (Survey No. ) Coming between Control Line (75m . either sides of the road ) Details of land (Survey No. ) Coming between Building Line ( 40m . either sides of the road)
5
2
3
4
1
591/4 , 450/1 , 447 , 449, 446, 441 , 442, 443, 440, 439/1 , 436, 435 319 , 296, 295 , 294, 293, 292 , 288/1 , 289 , 288/2 , 286, 287, 285, 284/4 , 284/3 , 284/5 , 284/1 , 283 , 275/2, 275/1 , 274, 273/2, 273/1 , 71 , 343, 348 , 356/7 , 359 , 356/1 , 356/9, 356/10 , 361/2 , 360/4 , 360/5 , 360/6, 364/1 , 364/2 , 364/3 , 364/4 , 337, 378, 380, 26, 27 , 28/1 , 29/5 , 29/6 , 29/7 , 379/1 71 , 70 ,69, 68, 67/2 , 67/1 , 67/3, 38 , 37, 30 , 29/1 , 19, 18, 17, 15, 14, 2, 3/3 , 1 , 3/2, 3/1
595, 594, 593 , 591/3 , 591/4, 450/1 , 447, 449, 446, 441 , 442 , 443, 437/2 , 436 , 435,319, 296, 295, 294, 293, 292, 288/1 , 289, 288/2 , 286, 287, 285 , 284/4, 284/3 , 284/5 , 284/1 , 283 , 275/2 , 275/1 , 274, 273/2 , 71 , 343 , 348, 356/6, 357/1 , 357/3 , 357/4, 359 , 360/1 , 360/2, 361/2 , 360/4, 360/5 , 360/6, 364/1 , 364/2, 364/3 , 364/4 , 337, 378 , 380, 26 , 27, 28/1 , 29/5, 29/6 , 29/7 , 71 , 70, 69, 68 , 67/2, 67/1 , 67/3 , 38, 34, 37, 30 , 29/1, 19, 18 , 17, 15, 14, 2 , 3/3 , 1
Segoan Segoan
Khargaon
837/5 , 837/4, 837/7 , 837/1/1 , 837/3 , 837/2, 835, 832, 831/8 , 831/9 , 831/10 , 831/11 , 831/12 , 831/13, 831/6, 831/5 , 831/1 , 830/5 , 652/1 , 822/2 , 823/2 , 823/1 , 823/4, 824/3 , 824/2, 825/3 , 825/1 , 825/2 , 827/4 , 827/5 , 827/7 , 827/8 , 827/9 , 827/3, 827/1 , 827/13, 827/14, 828, 657/ 3,653/ 2 , 653/1 , 654, 648 , 637/1 , 637/2 , 637/3 , 636/1/1 , 636/1/2, 636/1/3 , 636/2, 635/2 , 635/1 , 633 , 625 , 626, 629, 621 , 622, 623, 521 , 522, 530/1 , 530/2 , 537, 539, 538 , 552, 553 , 560 , 567/2 , 660 , 657/1 , 661 , 674/2/2, 674/2/3 , 674/1 , 674/3 , 674/4 , 674/5, 674/6 , 675 , 693/2, 693/1 , 695 , 696 , 702 , 503 , 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 , 513,310 , 311 , 312, 314, 328 , 327, 326, 325, 324/2 , 322/1 , 322/2, 322/3, 245/6 , 245/4, 245/5 , 243/6 , 243/7 , 479 , 486, 480/1 , 477/2 , 477/3 , 477/4, 466, 339, 337, 336/1 , 335 , 334, 333, 332/1,332/ 2 , 332/3 , 332/4, 333 , 343/1,241 , 242/1 , 242/2 , 243/1 , 235, 219 , 225/3 , 225/2 , 225/1 , 227/3, 227/5 , 227/6 , 227/7, 229 , 228/1 , 228/2 , 230
837/5, 837/4 , 837/7 , 837/1/1 , 837/3 , 837/2, 835, 832 , 831/8, 831/9, 831/10 , 831/11 , 831/12, 831/13 , 831/6 , 831/2 , 831/4, 831/1, 830/5 , 652/1 , 822/2, 823/3 , 823/2 , 823/1 , 823/4 , 824/3 , 825/3 , 825/1 , 827/3 , 827/2, 827/1 , 827/13 , 827/14, 827/15 , 828, 656,653/ 2 , 653/1 , 654, 648, 637/1 , 637/2, 637/3 , 636/1/1, 636/1/2, 636/1/3, 636/2, 635/2 , 635/1 , 634 , 633 , 625, 621 , 623 , 521 , 522 , 531 , 532 , 533, 534, 535 , 536, 530/1 , 530/2 , 537 , 547, 548 , 549 , 550, 656 , 658/2, 658/1, 659/1, 674/2/2, 674/2/3 , 674/1 , 674/3 , 674/4, 674/5 , 674/6 , 691 , 693/2 , 693/1 , 694, 503 , 504, 505, 506, 507, 512 , 513 , 514, 515,310 , 314, 328, 327, 326, 324/2 , 322/1 , 322/2 , 322/3 , 245/6 , 245/4, 245/5 , 241 , 479 , 485/1, 485/2 , 486, 482, 483, 480/2, 477/2, 477/3 , 477/4 , 466, 339, 337 , 336/2 , 336/1 , 335 , 334 , 333, 332/1 , 332/2 , 332/3 , 332/4 , 333, 343/1,241 , 242/1 , 242/2 , 239, 219, 225/3 , 225/2 , 226 , 225/1, 227/3 , 227/5 , 227/6, 227/7, 229 , 230 521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
Part-" A "
II)
S.No. Name of State Highway
Name of Districts on the way
Total Length
(inKm.)
1
Mundi -Punasa Road
Khandwa
22.42
SH -41
Part- " B " Details of land in between Building Lines & Control Lines District Tehsil
Village
Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m . either sides of the road)
Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m . either sides of the road) 1
3
4
2
5
Khandwa Punasa
Mundi
21 , 158 , 159 , 160 , 166, 167 , 150, 152 , 153 , 155, 156 , 157 , 169 , 170 , 171 , 173 , 195 , 196 , 197 , 198, 116, 117 , 118 , 119, 120, 109, 76, 77 , 79, 80, 109, 108, 107, 104, 105 , 106, 107 , 139, 138 , 128 , 112, 100, 94, 76, 77, 78 , 79, 80, 92, 93 , 930 , 920 , 921 , 922, 923, 924, 925 , 926, 927, 928 , 929 , 934, 979 , 978 , 917, 918 , 919, 975 , 979 , 978 , 1015 , 1016 , 1014 , 1013 , 1062 , 1080. 1082 , 1083
21 , 158 , 159, 160 , 166, 167 , 150, 152 , 153 , 155 , 156 , 157, 169, 170, 171 , 173 , 195, 196, 197, 198 , 116, 117, 118 , 119, 120, 109, 76 , 77, 79 , 80, 109, 108 , 107 , 104 , 105 , 106, 107 , 139 , 138 , 128 , 112, 100, 94, 76, 77 , 78 , 79 , 80, 92, 93 , 930 , 920, 921 , 922, 923 , 924, 925 , 926, 927 , 928, 929 , 934 , 979 , 978 , 917, 918 , 919 , 975 , 979 , 978 , 1015, 1016, 1014, 1013 , 1062 , 1080, 97, 98 , 99, 199, 116, 115, 114, 113 , 111 , 110, 124, 125 , 126 , 127 , 129 , 130, 131 , 132 , 133 , 134, 135 , 136 , 137 , 75 , 81 , 90, 91 , 931 , 932 , 933 , 977, 912, 913 , 916, 976, 974, 1017 , 1018 , 1082, 1083 Khandwa Punasa Godkheda
59 , 61 , 55, 56 , 57 , 40 , 41 , 39, 38 , 37, 36 , 76 , 77 , 78 , 79, 80, 81 , 86 , 87, 88 , 141 , 140 , 144, 142 , 143 , 192 , 193 , 191 , 190, 189 , 188 , 234 , 233 , 187 , 186, 184, 286, 287, 283 , 284, 285 , 289 , 290 , 280 , 281 , 282 , 199 , 198 , 197, 196, 214, 215 , 226 , 236 , 235 , 242 , 243 , 244, 62, 194, 213 , 218 , 246, 230, 231 , 232 .
59 , 61 , 55 , 56 , 57, 40, 41 , 39 , 38 , 37, 36, 76, 77, 78 , 79 , 80, 81 , 86 , 87, 88 , 141 , 140, 144, 142, 143 , 192 , 193 , 191 , 190, 189 , 188 , 234 , 233 , 187 , 186 , 184, 286 , 287, 283 , 284, 285 , 289, 290 , 280 , 281 , 282 , 199 , 198 , 197, 196 , 214, 215 , 226 , 236 , 235 , 242, 243, 244
Khandwa Punasa Pipalkota
7, 9 , 8 , 12, 19 , 22, 23 , 65 , 24 , 52, 64, 63 , 62, 60 , 68 , 61 , 276 , 277, 278 , 279 , 280 , 281 , 362 , 364 , 350 , 347 , 348, 346 , 339, 337, 338 , 336, 334, 333 , 332 , 330, 327 , 324, 325 , 326, 433 ,429 , 430, 425, 423 , 418, 417, 373 , 372 , 371 , 370 , 369 , 368 , 367, 366, 361 , 262 , 265 , 266, 267 , 268 , 270 , 271 , 272 , 273 , 274, 275/1 , 275/2, 275/3 , 275/4 , 275/7 , 275/8 , 275/9 , 91 , 66, 67, 69 , 70 , 71 , 72 , 79 , 80 , 81 , 6 , 18 , 25 , 363 , 349 , 424, 360, 92, 73 , 78
7, 9, 8, 12, 19, 22, 23 , 65 , 24, 52, 64, 63 , 62, 60 , 68 , 61 , 276, 277, 278 , 279 , 280 , 281 , 362 , 364 , 350 , 347, 348 , 346, 339, 337, 338 , 336 , 334, 333 , 332, 330, 327 , 324 , 325, 326, 433 , 429, 430, 425, 423 , 418, 417 , 373 , 372, 371 , 370 , 369, 368 , 367 , 366 , 361 , 262 , 265 , 266 , 267 , 268 , 270 , 271 , 272, 273 , 274 , 275/1 , 275/2 , 275/3, 275/4 , 275/7 , 275/8 , 275/9 , 91 , 66, 67, 69 , 70 , 71 , 72 , 79 , 80 , 81
Khandwa Punasa Bangarda
55 , 5, 7, 6, 27 , 30 , 31 , 32 , 34, 38 , 78 , 79, 77, 140, 146, 145/3 , 144 , 143 , 142, 141 , 147, 139, 291 , 292, 294 , 295 , 296, 280, 278 , 277 , 271 , 272, 273 ,
55 , 5 , 7 , 6 , 27 , 30 , 31 , 32 , 34 , 38 , 78 , 79 , 77 , 140 , 146 , 145/3 , 144 , 143 , 142, 141 , 147 , 139 , 291 , 292, 294, 295 , 296 , 280 , 278 , 277 , 271 , 272 , 273 , 274 , 196 , 269 , 270 , 261 , 251 ,
A [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
522
District Tehsil Village
Details of land ( Survey No.) Coming betweenBuilding Line (40m . either sides of the road)
1
2
4
3
274, 196, 269, 270 , 261 , 251 , 250, 248 , 246, 243 , 536/1 , 537, 538 , 539 , 543 , 544 , 541 , 545 , 547 , 552 , 553 , 554, 555 , 556, 557 , 560 , 562 , 563 , 568 , 567 , 569 , 534 , 535 , 533 , 545 , 570, 299 , 300, 298 , 297, 301 , 302 , 304, 310 , 311 , 312 , 313 , 314, 315 , 134, 135 , 137 , 138 , 130 , 131 , 123 , 122, 120, 121 , 119 , 80 , 81 , 84, 85 , 86, 87, 88 , 90 , 91 , 92 , 93 , 95 , 96 Khandwa Punasa Chiktikhal
81 , 82, 75 , 76 , 74 , 71 , 73 , 72 , 57 , 56, 55, 54 , 83/3 , 84 , 85 , 86 , 87, 88 , 90 , 91/3, 91/4, 77 Khandwa Punasa Bhadlikheda
8, 10, 13 , 9, 18, 19, 20 , 23 , 35 , 24, 30, 31 , 32 , 33 , 204 , 203 , 202 , 201 , 269 , 270, 274, 275, 276, 277 , 278 , 279, 281 , 282, 283 , 306 , 307 , 305 , 308 , 309, 199 , 34 , 44, 45, 46, 47, 50 , 51 , 52, 53 , 56 , 57, 59 , 58 , 63 , 65 Khandwa Punasa
Anjaniya Khurd
40, 211 , 210, 212, 213 , 215, 216 , 242, 243, 245, 244, 246, 281 , 282, 288 , 280 , 279, 291 , 292 , 293 , 274, 275 , 276, 278 , 260 , 259 , 258 , 257, 247 , 207, 208 , 209 Punasa
Khandwa
Saralya
32, 33 , 95 , 94, 98 , 105, 104, 107, 116 , 117, 103 , 102 , 99 Punasa
Khandwa
Udaypura
61 , 60, 59 , 58 , 57, 56, 55 , 50/1 , 52 , 54 , 51 , 11/1 , 11/2, 11/3 , 11/4, 9, 10, 12, 13/1 , 13/2, 13/3 , 140, 139, 136, 133 , 132, 131 , 130, 129 , 127, 126 , 125 , 199, 195 , 196, 194, 198 , 197, 124, 101 , 68 , 69 , 67, 65 , 64, 63 , 62 , 8 , 7 , 141, 142 Punasa
Khandwa
Punasa Bypass
211/1 , 211/12 , 211/8 , 211/11 , 211/7, 211/6, 211/3 , 210/1 , 213/1 , 213/1/क , 213/1/ख , 213/2, 209 , 203 , 204, 205 , 19, 181 , 190 , 232/1 , 230 , 228/1 , 228/2 , 228/3 , 228/4, 228/8 128, 129 , 135 , 136, 137 , 109/5 , 109/6, 109/7 , 271 , 270 , 269 , 267 , 263 , 258 , 138 , 139 , 140 , 255 , 250, 251 , 247, 246 Details of land ( Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
5
250 , 248 , 246, 243 , 536/1 , 537 , 538 , 539 , 543 , 544 , 541 , 545 , 547 , 552, 553 , 554 , 555, 556 , 557 , 560 , 562 , 563 , 568 , 567 , 569, 534 , 535 , 533 , 545 , 570 , 299, 300, 298 , 297 , 301 , 302 , 304 , 310, 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 134, 135 , 137, 138 , 130, 131 , 123 , 122 , 120 , 121 , 119 , 80, 81 , 84, 85 , 86, 87, 88, 90, 91 , 92, 93 , 95 , 96, 293, 282 , 275, 276, 267, 268 , 536/2 , 546, 478 , 479 , 303 , 308 , 309, 136, 124, 83
81 , 82, 75 , 76, 74, 71 , 73 , 72 , 57, 56, 55, 54, 83/3 , 84, 85 , 86, 87, 88 , 90, 91/3 , 91/4 , 77 , 91/2
8 , 10, 13 , 9, 18 , 19, 20, 23 , 35 , 24, 30, 31 , 32 , 33 , 204 , 203 , 202 , 201 , 269 , 270 , 274 , 275 , 276, 277, 278 , 279 , 281 , 282 , 283 , 306 , 307, 305 , 308, 309 , 199 , 34, 44, 45, 46, 47, 50 , 51 , 52 , 53 , 56, 57 , 59, 58, 63 , 65 , 1 , 2, 3 , 268, 280 , 284, 36, 49 , 54
40, 211 , 210, 212, 213 , 215, 216, 242, 243 , 245 , 244, 246 , 281 , 282, 288 , 280, 279 , 291 , 292 , 293 , 274, 275 , 276, 278 , 260 , 259 , 258 , 257, 247 , 207 , 208, 209
32, 33 , 95 , 94, 98 , 105 , 104, 107, 116, 117, 103, 102, 99, 93
61 , 60 , 59 , 58 , 57 , 56 , 55 , 50/1 , 52 , 54 , 51 , 11/1 , 11/2, 11/3 , 11/4, 9 , 10, 12, 13/1 , 13/2 , 13/3 , 140 , 139 , 136 , 133 , 132, 131 , 130, 129 , 127 , 126 , 125 , 199 , 195 , 196 , 194, 198, 197, 124, 101 , 68 , 69 , 67, 65, 64, 63 , 62 , 137, 190, 202 , 123 , 99, 66 , 53 , 134 , 135, 100, 8, 7, 141 , 142
211/1 , 211/12 , 211/8 , 211/11 , 211/7 , 211/6 , 211/3 , 210/1 , 213/1 , 213/1/क , 213/1/ख, 213/2 , 209 , 203 , 204, 205 , 19, 181 , 190, 232/1 , 230, 228/1 , 228/2 , 228/3 , 228/4 , 228/8 , 211/5 , 211/10, 210/2, 213/ 1 /ग, 232/2 , 231,228 / 5,128, 129 , 131 , 135, 136, 134, 137 , 109/5 , 109/6 , 109/7 , 109/8 , 271 , 270 , 269 , 267 , 263 , 258 , 138 , 139 , 140, 255 , 250 , 251 , 247, 246, 245, 244, 243 , 242, 109/4 , 120 , 273 , 274 , 121 , 265 , 259 , 125 523
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
Part-" A "
S.No. Name of State Highway Name of Districts on the way Total Length (inKm.)
1
Punasa - Sanavad SH - 41A 41.79
Khadwa , Khargaon
Part- " B "
Details of land in between Building Lines & Control Lines District Tehsil
Village
1
2
3
Punasa
Khandwa
Punasa
Khandwa Punasa Doulatpura Khandwa Punása Bordad- Rai Khandwa Punasa
Pipari urf Fekari
Punasa
Khandwa
Gujarkhedi
Details of land ( Survey No.) Coming between Building Line (40m . either sides of the road)
Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m . either sides of the road) 4
5
49, 47, 48 , 50, 146/3 , 45, 46 , 51 , 42, 41 , 40, 38 , 146/2 , 37 , 35/2 , 35/3 , 35/1 , 33 , 146/1 , 211/9 , 182/1 , 182/5 , 183 , 178, 177, 176 , 173 , 174, 172 , 171/1 , 171/2 , 168 , 160 , 159/2 , 159/1 , 158 , 153 , 147 , 142 , 143, 144 , 145, 141
49, 47, 48 , 50, 146/3 , 45 , 46 , 51 , 42, 41 , 40, 38, 146/2 , 37, 35/2 , 35/3 , 35/1 , 33 , 146/1 , 211/9 , 182/1 , 182/5 , 183 , 178 , 177, 176, 173 , 174, 172 , 171/1 , 171/2 , 168 , 160, 159/2 , 159/1 , 158 , 153 , 147 , 142, 143, 144, 145 , 141 , 52, 53 , 54, 55 , 44, 36, 28, 175 , 162, 157
46, 45 , 35 , 53 , 54 , 58, 53/1 , 59 , 60 , 61 , 62, 63/1 , 64 , 65 , 66 , 67, 68 , 69 , 70 , 1 , 7 , 8, 6, 9, 10, 14, 15 , 23 , 25 , 26, 27, 28 , 29 , 30 , 35, 36, 44, 43 , 42, 41/1 , 41/2 , 40, 39 , 57/1 , 16 ,
46, 45 , 35 , 53 , 54, 58 , 53/1 , 59, 60 , 61 , 62 , 63/1 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 1 , 7 , 8, 6, 9 , 10 , 14, 15, 23, 25 , 26, 27 , 28 , 29 , 30 , 35 , 36 , 44 , 43 , 42 , 41/1 , 41/2, 40, 39
32, 33 , 30 , 29, 28 , 27, 26 , 22 , 23 , 24, 36 , 38, 39/1 , 39/2 , 42, 43, 46, 47 , 34, 49, 51, 50 , 35
32 , 33 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 22, 23 , 24, 36 , 38 , 39/1 , 39/2 , 42, 43 , 46, 47, 34, 49 , 51 , 50, 35, 31
2, 3 , 4, 13/1 , 13/2 , 14 , 11 , 24/1 , 25/1 , 25/2, 26 , 28 , 30 , 31 , 32 , 33 , 23 , 34, 61 , 63 , 62, 64, 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 92 , 71 , 91 , 72, 73 , 88 , 82 , 81 , 77 , 78, 75 , 76, 129 , 130, 131/1 , 133 , 134, 132
2, 3 , 4, 13/1 , 13/2 , 14, 11 , 24/1 , 25/1 , 25/2 , 26 , 28 , 30 , 31 , 32 , 33 , 23 , 34, 61 , 63 , 62 , 64, 65, 66, 67, 68 , 69 , 70, 92, 71 , 91 , 72 , 73 , 88 , 82, 81 , 77 , 78 , 75, 76, 129, 130 , 131/1 , 133 , 134, 132, 1 , 5 , 10, 24/2 , 24/3 , 22 , 52 , 35 , 54, 98, 79, 80
104/3 , 103/1 , 102 , 101 , 100 , 316/1 , 316/2 , 324/1 , 324/2 , 324/3 , 326/1 , 326/2 , 327/1 , 327/2 , 331/1 , 331/2 , 335 , 338/1 , 338/2 , 37/2 , 25/2 , 26, 342 , 427/1 , 427/2 , 428/1 , 428/2 , 424/1 , 429/1 , 424/2, 429, 430 , 431 , 432 , 411 , 409/1 , 409/2 , 409/3 , 410/1 , 410/2 , 433/1 , 433/2 , 433/3 , 442/1 , 442/2 , 443/1 , 443/2, 443/3 , 462/1 , 462/3 , 461/1, 461/2 , 462/2 , 461/3 , 461/4 , 461/5 , 454, 450/1 , 450/2 , 451/1 , 451/2 , 483 , 607/3 , 607/2 , 605/1 , 605/2 , 603/1 , 603/2 , 602/2 , 444/1 , 402, 406 , 407, 426, 427/3 , 341 , 425, 649/1 , 649/2 , 337/1 , 337/2 , 292/1 , 292/2 , 293 , 294 , 295, 201/2 , 314/2 , 301/1 ,, 302/1 , 302/2 , 314/2 , 304/2 , 313/1 , 312/1 , 312/2 , 312/3 , 310 , 319 , 328 , 334, 336 , 439 , 440 , 441 , 451 , 445 , 392 , 400 , 401 , 403 , 111 , 126, 125 , 122, 121 , 130, 127 , 132 , 212 , 211
104/3 , 103/1 , 102 , 101 , 100 , 316/1 , 316/2, 324/1 , 324/2 , 324/3 , 326/1 , 326/2 , 327/1 , 327/2 , 331/1 , 331/2 , 335, 338/1 , 338/2 , 37/2 , 25/2 , 26, 342 , 427/1 , 427/2 , 428/1 , 428/2 , 429/2 , 429/1, 424/2, 429 , 430, 431 , 411 , 409/1, 409/2 , 409/3 , 410/1 , 410/2 , 433/1, 433/2 , 433/3 , 442/1 , 442/2, 443/1, 443/2 , 443/3 , 462/1 , 462/3 , 461/1 , 461/2 , 462/2 , 461/3 , 461/4 , 461/5, 454, 450/1 , 450/2 , 451/1 , 451/2 , 483 , 607/3 , 607/2 , 605/1 , 605/2 , 603/1 , 603/2 , 602/2 , 444/1 , 402, 406, 407, 426 , 427/3 , 341 , 425, 649/1 , 649/2 , 337/1 , 337/2 , 292/1 , 292/2 , 293 , 294 , 295 , 201/2 , 314/2, 301/1 ,, 302/1 , 302/2 , 314/2 , 304/2, 313/1 , 312/1 , 312/2 , 312/3 , 310 , 104 , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
524
[भाग 1 District Tehsil
Village
Details of land ( Survey No.) Coming between Control Line (75m . either sides of the road ) Details of land ( Survey No. ) Coming between Building Line (40m . either sides of the road)
4
5
2
3
112, 113 , 114, 115 , 124 , 123 , 120 , 116, 117, 118, 119 , 192 , 193 , 194 , 195, 197, 198 , 199 , 216 , 201 , 203 , 204, 205 , 230, 229 , 231 , 307/1 , 307/2 , 307/3 , 308 , 309/3 , 311 , 208 , 307/4
Khandwa Punasa Mundai
40/1 , 40/2 , 40/3 , 27, 28, 37/1 , 37/2 , 37/3 , 36/1, 36/2 , 24 , 23 , 32/2 , 32/1 , 32/3 30/1 , 30/5 , 30/6 , 20/4 , 20/3 , 23/2 , 23/3 , 23/4, 21/1 , 21/2 , 22/1 , 22/2 , 18 , 17/1 , 17/2 , 16/1 , 15 , 14/1 , 14/2 , 162/1 , 163/1 , 166/1 , 166/2 , 168/1 , 159/1 , 157/1 , 158/1 , 154/1 , 41 , 34 40/1 , 40/2 , 40/3 , 27 , 28 , 37/1 , 37/2 , 37/3 , 36/1 , 36/2 , 24, 23 , 32/2 , 32/1 , 32/3 30/1 , 30/5 , 30/6 , 20/4 , 20/3 , 23/2 , 23/3 , 23/4, 21/1 , 21/2 , 22/1 , 22/2 , 18 , 17/1 , 17/2 , 16/1 , 15, 14/1 , 14/2 , 162/1 , 163/1 , 166/1 , 166/2 , 168/1 , 159/1 , 157/1 , 158/1 , 154/1 , 41
Mohna
Khandwa Punasa
106/1 , 106/2 , 106/3 , 140/1 , 140/2 , 139, 142/1 , 142/2 , 144/1 , 144/2 , 145 , 157/1 , 157/2 , 158/3 , 158/2 , 158/1 , 185/1 , 185/2 , 185/3 , 181/1 , 181/2, 183 , 193/1 , 193/2 , 192/1 , 192/2 , 191 , 197/1 , 197/2 , 198/1 , 198/2 , 199 , 201 , 202/1 , 202/2 , 203/2 , 203/1 , 138 , 139 , 140/1 , 140/2 , 140/3 , 139 , 232 , 124, 125, 118, 119 , 126/2/2 , 126/3 , 96, 71/1 , 71/2, 71/3 , 304/5 , 304/1 , 304/2 ,
106/1 , 106/2, 106/3 , 140/1 , 140/2, 139 , 142/1 , 142/2 , 144/1 , 144/2 , 145, 157/1 , 157/2 , 158/3 , 158/2 , 158/1 , 185/1 , 185/2 , 185/3 , 181/1 , 181/2, 183 , 193/1 , 193/2 , 192/1 , 192/2 , 191 , 197/1 , 197/2 , 198/1 , 198/2, 199 , 201 , 202/1 , 202/2 , 203/2 , 203/1 , 138, 139 , 140/1 , 140/2 , 140/3 , 139 , 232 , 124, 125 , 118, 119 , 126/2/2 , 126/3 , 96, 71/1 , 71/2 , 71/3 , 304/5 , 304/1 , 304/2 , 305/2, 306/5 , 306/3 , 306/2 , 293/1 , 293/2 , 292/1 , 291/1 , 291/2 , 289/1 , 289/2 , 65/1 , 65/2 , 66/1 , 66/2, 67 , 68 , 69, 70/1 , 70/2 , 72/2 , 72/3, 72/5 , 72/6, 72/1 , 76/1 , 76/2 , 76/3,286/ 1 , 286/2 , 287/1 , 287/2 , 311/3 , 308/1 , 308/2 , 308/3 , 308/4 , 309/1 , 309/2 , 309/3 , 310, 108 , 141 , 182, 97, 98 , 285 , 314/2 305/2 , 306/5 , 306/3 , 306/2 , 293/1 , 293/2 , 292/1 , 291/1 , 291/2 , 289/1 , 289/2 , 65/1 , 65/2 , 66/1 , 66/2 , 67, 68 , 69, 70/1 , 70/2 , 72/2 , 72/3 , 72/5 , 72/6 , 72/1 , 76/1 , 76/2 , 76/3,286/ 1 , 286/2 , 287/1 , 287/2 , 311/3 , 308/1 , 308/2 , 308/3 , 308/4 , 309/1 , 309/2 , 309/3 , 310,
Temacha
Punasa
Khandwa
77, 76 , 80 , 85 , 92 , 84/2 , 84/1 , 84/4 , 85/1 , 85/2, 89, 86 , 109/1 , 109/2 , 108 , 107/1 , 107/2 , 106/1 , 106/2 , 106/3 , 132/1 , 131/1 , 131/2 , 132/2 , 215 ,/2 , 215/1 , 153 , 147, 155, 154 , 156/2/1 , 156/2/2 , 157 , 219 , 220 , 193 , 194/2 , 195/1 , 195/2 , 196/1 , 196/2 , 197/1 , 197/2 , 198 , 203/1 , 203/2 , 202/1 , 202/2 , 201/1 , 201/2 , 200/1 , 200/2 , 199/1 , 299/2 , 208 , 207, 211/1 , 211/2 , 105/1 , 105/2 , 212/1 , 212/2 , 213 , 205/1 , 205/2 , 107/3 , 104, 103 , 87/1 , 87/2 , 87/3 , 87/5 , 84/3 , 82, 81 , 83 , 158 , 192, 194/1
77, 76, 80, 85, 92, 84/2 , 84/1 , 84/4 , 85/1 , 85/2 , 89 , 86 , 109/1 , 109/2 , 108 , 107/1 , 107/2 , 106/1 , 106/2 , 106/3 , 132/1 , 131/1 , 131/2 , 132/2 , 215 ,/2 , 215/1 , 153 , 147 , 155 , 154, 156/2/1 , 156/2/2 , 157 , 219 , 220, 193 , 194/2 , 195/1 , 195/2 , 196/1 , 196/2 , 197/1 , 197/2 , 198 , 203/1 , 203/2 , 202/1 , 202/2 , 201/1 , 201/2 , 200/1 , 200/2 , 199/1 , 299/2 , 208 , 207, 211/1 , 211/2 , 105/1 , 105/2 , 212/1 , 212/2 , 213 , 205/1 , 205/2 , 107/3 , 104, 103 , 87/1 , 87/2 , 87/3 , 87/5 , 84/3 , 82 , 81 , 83
Atoot Khas
1, 2, 14, 20, 21 , 22, 23
Punasa
Khandwa
Punasa
Khandwa
Harvanshpura
98/1 , 98/4, 97/5 , 97/6 , 97/7, 97/8 , 97/9 , 97/10 , 97/11 , 97/12 , 97/13 , 97/14, 97/15, 97/16 , 97/17 , 99, 100, 105, 102, 103 , 105/1 , 97/1 , 97/2 , 97/3 , 112, 113, 114, 115, 116, 200/1 , 200/2 , 200/3 , 195 , 183 , 180, 181, 182, 278 , 179 , 176, 177 , 198, 96 , 98/3 1, 2, 14 , 20, 21 , 22 , 23 98/1 , 98/4 , 97/5 , 97/6 , 97/7 , 97/8 , 97/9, 97/10 , 97/11 , 97/12 , 97/13 , 97/14, 97/15, 97/16 , 97/17 , 99 , 100, 105, 102 , 103 , 105/1 , 97/1 , 97/2 , 97/3 , 112, 113, 114, 115, 116 , 200/1 , 200/2 , 200/3 , 195 , 183 , 180, 181 , 182, 278 , 179, 176 , 177
Khandwa Punasa Bakhargaon
414, 413 , 411/4, 411/3 , 411/2 , 410/3 , 364/3 , 361 , 276 , 278 , 279, 280 , 272, 274 , 273 , 275 , 414, 413 , 411/4, 411/3 , 411/2 , 410/3 , 364/3 , 361 , 276 , 278 , 279 , 280 , 272 , 525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
District Tehsil Village
Details of land ( Survey No.) Coming between Building Line (40m . either sides of the road)
4
3
1
2
274, 273, 275 , 172 , 177 , 178 , 250 , 180, 181 , 182, 183 , 194 , 195 , 196 , 197, 198 , 199 , 200, 201 , 202, 203 , 204, 205 , 189 , 187 , 220 , 28 , 31 , 27, 26, 23, 16, 17, 14, 13 , 15 , 11 , 10 , 231 , 232, 234, 233 , 258 , 362 , 366 , 368 , 365/1 , 365/2 , 365/3 , 410/2 , 409
Punasa
Karoli
Khandwa
97, 99, 100, 101 , 102 , 104 , 105, 106, 108, 109, 110, 111 , 112, 113 , 114 , 115 , 118 , 125 , 124 , 121 , 126, 127, 140, 141 , 145 , 146, 154, 153 , 149, 150, 181 , 554, 553 , 552, 555 , 596, 595, 594, 597 , 642, 645, 649 , 632 , 650, 651 , 652, 653 , 643 , 599, 600, 601 , 602, 603 , 607 , 610, 611 , 612, 613 , 614, 615, 641/1 , 641/3 , 641/4,
635 , 636, 637 , 634 234, 239, 445, 446, 448, 473 , 474, 470
Khandwa Punasa Maslaya
Punasa
Matheda
Khandwa
416, 417, 418, 420 , 421 , 422 , 426, 429, 427, 428 , 432, 433 , 434, 443/1 , 443/2, 443/3, 443/4, 440, 441 , 442
Khandwa Punasa Netangaon
1, 2, 4, 13 , 5 , 15, 16, 17, 18, 19, 31 , 33 , 55 , 36, 177 , 178 , 179, 180, 189
Khandwa Punasa Sulgaon
53/4, 15 , 18 , 19 , 20 , 22, 23 , 24 , 25 , 21 , 222, 206, 224 , 225 , 226 , 227 , 236, 245 , 238 , 239, 240, 241 , 242, 184 , 433, 434, 432, 431 , 666, 430 , 428 , 423/1 , 423/2 , 423/3 , 423/4 , 423/5 , 413, 414, 412, 411 , 410,409 , 405 , 406 , 548 , 549 , 547 , 550 , 531 , 532 , 533 , 534, 530 , 529 , 422, 521 , 516 , 515, 514, 513 , 511 , 512, 415 , 427.
Punasa
Ghosali
Khandwa
38, 39 , 40 , 41 , 45 , 261/1 , 261/2 , 261/3 , 263 , 275 , 274, 273 , 392, 399, 400, 401 , 402, 403 , 397 , 404, 405 , 406, 407 , 401 , 409/1 , 409/2 , 416, 411 , 412, 417/1 , 414, 413 , 415 , 418/3 , 374 , 376/1 , 376/2 , 376/3 , 382/1 , 382/2 , 383, 384, 385 , 386 , 387, 388 , 389, 394 , 395 , 396 , 349 , 334 , 342, 343 , 344, 338/1 , 338/2,336, 276 , 277, 279 , 278, 286 , 285/1 , 285/2 , 284 , 287 , 281
Sanavad
Khargaon
Junapani
25, 24, 22, 23 , 26 , 27/1 , 27/2 , 28 , 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 10, 29, 30, 31 , 8 , 68, 69 , 87, 86, 88 , 7 , 85/1 , 85/3 , 85/2 , 76/2 , 76/3 , 75/1 , 75/6, 82/2, 83/3 , 83/1 , 82, 81/1 , 81/2 , 77/1 , 77/2, 77/3 , 77/4 , 77/5 , 162, 163 , 161/2 , 161/3 , 160/1 , 160/2 Sanavad
Details of land ( Survey No. ) Coming between Control Line (75m . either sides of the road)
5
172, 177, 178 , 250, 180 , 181 , 182, 183 , 194, 195 , 196 , 197 , 198, 199 , 200, 201 , 202 , 203 , 204, 205 , 189 , 187 , 220 , 28, 31 , 27 , 26, 23, 16 , 17 , 14, 13 , 15, 11 , 10, 231 , 232, 234 , 233 , 258 , 362 , 366 , 368 , 365/1 , 365/2 , 365/3 , 410/2 , 409 , 357 , 359 , 360,188 , 229 , 230,271 , 371,370 , 367
97, 99 , 100, 101, 102, 104, 105 , 106, 108, 109, 110, 111, 112 , 113 , 114, 115, 118, 125, 124, 121 , 126, 127, 140, 141 , 145 , 146 , 154 , 153 , 149, 150, 181 , 554 , 553 , 552, 555, 596, 595 , 594, 597, 642, 645, 649 , 632, 650, 651 , 652, 653 , 643 , 599, 600, 601 , 602, 603 , 607, 610 , 611 , 612, 613 , 614 , 615 , 641/1 , 641/3 , 641/4, 635 , 636, 637 , 634, 122, 123 , 128 , 144, 152, 558 , 556 , 646 , 598 , 609
234, 239, 445 , 446, 448 , 473, 474, 470, 235, 236, 237
416, 417 , 418 , 420, 421 , 422, 426, 429, 427, 428, 432, 433 , 434, 443/1 , 443/2, 443/3 , 443/4, 440 , 441 , 442, 430
1 , 2, 4 , 13 , 5 , 15 , 16, 17, 18 , 19 , 31, 33 , 55, 36, 177 , 178, 179 , 180, 189, 6, 27/1 , 28 , 30 53/4 , 15 , 18 , 19 , 20 , 22, 23 , 24, 25, 21 , 222, 206 , 224, 225, 226, 227 , 236 , 245 , 238 , 239, 240, 241 , 242 , 184, 433, 434, 432, 431 , 666, 430 , 428 , 423/1 , 423/2 , 423/3 , 423/4 , 423/5, 413 , 414 , 412, 411 , 410,409 , 405 , 406, 548 , 549, 547 , 550, 531 , 532, 533 , 534, 530, 529, 422 , 521 , 516, 515, 514 , 513 , 511 , 512, 415 , 427, 53/2 , 53/3 , 26, 27, 235, 237, 243 , 520/1
38 , 39 , 40, 41 , 45 , 261/1 , 261/2 , 261/3 , 263 , 275 , 274 , 273 , 392, 399, 400 , 401 , 402, 403, 397 , 404, 405, 406, 407, 401 , 409/1 , 409/2 , 416, 411 , 412, 417/1 , 414 , 413 , 415, 418/3 , 374, 376/1 , 376/2, 376/3 , 382/1 , 382/2 , 383 , 384, 385 , 386, 387 , 388, 389 , 394 , 395, 396, 349 , 334, 342 , 343 , 344 , 338/1 , 338 /2,336 , 276, 277, 279 , 278 , 286 , 285/1 , 285/2 , 284, 287 , 281 , 47, 262, 265, 267, 416, 375, 393, 341
25 , 24 , 22, 23 , 26, 27/1 , 27/2 , 28 , 12, 13 , 14, 15 , 16, 17, 18 , 19, 20 , 21 , 10, 29 , 30 , 31 , 8 , 68 , 69, 87, 86, 88 , 7, 85/1 , 85/3 , 85/2 , 76/2 , 76/3 , 75/1 , 75/6 , 82/2 , 83/3 , 83/1 , 82, 81/1 , 81/2 , 77/1 , 77/2 , 77/3 , 77/4, 77/5 , 162, 163 , 161/2 , 161/3 , 160/1 , 160/2 , 11 , 67/4 , 67/3 , 67/2 , 67/1 , 76/1 , 75/2 .
222/10 , 222/11 , 222/12 , 222/16, 224/2 , 222/5 , 222/6, 222/13 , 224/1 , 228
222/10, 222/11 , 222/12 , 222/16 ,
224/2 , 228
Khudgaon
Khargaon [भाग 1 526
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
Tehsil
District
Village
Details of land ( Survey No.) Coming between Control Line (75m . either sides of the road) Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m . either sides of the road)
5
4
2
3
503 , 515, 504, 511 , 505 , 506, 539, 514/3 , 503, 515 , 504, 511 , 505 , 506, 539 ,
514/3 , 514/4 , 515/6, 529 , 533 , 534,
Sanavad
Sanavad
Khargaon
647/7 , 647/8 , 647/9 , 647/12 , 636, 635/6 ,
514/4 , 515/6, 529 , 533 , 534 , 535 , 532/1 , 543 , 541 , 540 , 603 , 604, 605, 653 , 654, 655, 656, 657, 658 , 440 , 447 , 659 , 660, 663 , 645, 642, 644 , 625/1 , 625/2 , 625/3 , 625/4 , 625/5, 634/3 , 634/1 , 637/1 , 637/2 , 638/2 , 633/1 , 633/2 , 331 , 632, 629, 629/2 , 692, 641 , 643 , 645 , 664, 665/1 , 665/2, 640 , 646/10, 646/11 , 646/13 , 646/1/2, 646/3 , 646/4 , 646/5 , 646/6 , 639/1 , 639/2, 639/3 , 639/7 , 639/5 , 647/2 , 647/3 , 647/4 , 647/5 , 647/6, 635/5, 514/4 , 514/5 , 514/6, 515, 536, 537, 538 , 639/4, 639/8 , 647, 647/1 , 647/11 , 647/10 , 625/6, 635/9 , 514/1 , 514/2 , 514/3 , 535 , 532/1 , 543 , 541 , 540, 603 , 604, 605, 653 , 654, 655 , 656, 657, 658 , 440, 447, 659 , 660 , 663 , 645 , 642 , 644, 625/1 , 625/2 , 625/3 , 625/4 , 625/5 , 634/3 , 634/1 , 637/1 , 637/2 , 638/2 , 633/1 , 633/2 , 331 , 632, 629 , 629/2 , 692, 641 , 643 , 645 , 664 , 665/1 , 665/2 , 640 , 646/10 , 646/11 , 646/13 , 646/1/2 , 646/3 , 646/4 , 646/5 , 646/6, 639/1 , 639/2, 639/3 , 639/6 , 639/7 , 639/5 , 647/2 , 647/3 , 647/4 , 647/5 , 647/6, 647/7 , 647/8 , 647/9 , 647/12 , 636, 635/6, 635/5 ,
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAJIV SHARMA , Dy . Secy .
527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2015
क्र. एफ - 28-129-2000- ए- सोलह. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 9 , 11 , 12 , 13 एवं 20 के प्रावधानों का वर्ष 2015 के दौरान प्रवर्तन नीचे दिये गये प्रथम परिशिष्ट के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में अंकित त्यौहारों तथा विशेष अवसरों पर, उनके सम्मुख स्तंभ क्रमांक (4 ) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, परिशिष्ट के स्तंभ क्रमांक ( 5 ) में दर्शित स्थानीय क्षेत्रों के लिये , द्वितीय परिशिष्ट में उल्लेखित शर्तों के साथ , निलंबित करता है: -
प्रथम- परिशिष्ट
क. अधिनियम की प्रभावशीलता वाले समस्त स्थानीय क्षेत्रों के लिये
स्थानीय क्षेत्र
अवधि/तिथियां
क्रमांक
माह
सार्वजनिक त्यौहार विशेष अवसर
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
1
एक दिन ( 4 जनवरी )
ईद मिलाद - उन- नबी
जनवरी, 2015
सभी स्थानीय क्षेत्र जहां अधिनियम लागू है.
-तदैव- 2 मकर संक्राति
एक दिन ( 14 जनवरी )
- तदैव- 3 बसन्त पंचमी
एक दिन ( 24 जनवरी )
-तदैव- 4 गणतंत्र दिवस
एक दिन ( 26 जनवरी )
एक दिन ( 17 फरवरी )
5 महाशिवरात्रि
फरवरी , 2015
-तदैव- 6 होली
मार्च , 2015
तीन दिन - होली पूर्णिमा के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व तथा एक दिन पश्चात् (5-7 मार्च) .
-तदैव- 7 रंग पंचमी
एक दिन ( 10 मार्च )
-तदैव-
एक दिन ( 21 मार्च )
8 गुड़ी पड़वा
- तदैव-
एक दिन ( 28 मार्च )
9 राम नवमी
-तदैव- 10 महावीर जयंती
एक दिन ( 2 अप्रैल )
अप्रैल, 2015
- तदैव- 11 ईदुल -फितर
जुलाई, 2015
चार दिन- ईदुल-फितर के दिन तथा उसके तीन दिन पूर्व ( 15-18 जुलाई ) [भाग 1 528
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
12 हरियाली अमावस्या
एक दिन ( 14 अगस्त)
अगस्त, 2015
सभी स्थानीय क्षेत्र जहां उक्त अधिनियम लागू है.
-तदैव- स्वतंत्रता दिवस
13
एक दिन ( 15 अगस्त )
-तदैव- 14 रक्षाबन्धन
तीन दिन रक्षा बंधन के दिन तथा एक दिन पूर्व तथा एक दिन पश्चात् ( 28-30 अगस्त) .
-तदैव- 15 जन्माष्टमी
एक दिन ( 5 सितम्बर )
सितम्बर , 2015
-तदैव- 16 पोला अमावस
दो दिन -पोला के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (11-12 सितम्बर ) .
-तदैव- 17 गणेश चतुर्थी
दो दिन - गणेश स्थापना के दिन तथा एक दिन पूर्व ( 16-17 सितम्बर ) .
-तदैव- 18 डोल ग्यारस
एक दिन ( 24 सितम्बर )
-तदैव- 19 ईदुज्जुहा
दो दिन - ईदुज्जुहा के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (24-25 सितम्बर).
-तदैव- 20 अनन्त चतुर्दशी
तीन दिन - गणेश विसर्जन के दिन तथा एक दिन पूर्व तथा एक दिन पश्चात् ( 26-28 सितम्बर) .
-तदैव- 21 गांधी जयंती
एक दिन ( 2 अक्टूबर) .
अक्टूबर, 2015
-तदैव- 22 सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या दो दिन - सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व ( 11-12 अक्टूबर) .
-तदैव- 23 महाष्टमी/दशहरा
तीन दिन - महाष्टमी के एक दिन पूर्व से दशहरा तक ( 20-22 अक्टूबर ) .
- तदैव- 24 मोहर्रम
दो दिन मोहर्रम के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (23-24 अक्टूबर ) .
25 दीपावली
-तदैव- नवम्बर, 2015
सात दिन - लक्ष्मी पूजन के दिन तथा चार दिन पूर्व तथा दो दिन पश्चात् ( 7-13 नवम्बर ) .
-तदैव- 26
एक दिन ( 25 नवम्बर )
गुरूनानक जयंती
- तदैव- 27 ईद-मिलाद- उन- नबी
एक दिन ( 24 दिसम्बर ) .
दिसम्बर, 2015 529
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
28 क्रिसमस (4)
(5) दो दिन - क्रिसमस के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व
(24-25 दिसम्बर) .
सभी स्थानीय क्षेत्र जहां उक्त अधिनियम लागू है .
ख. अधिनियम की प्रभावशीलता वाले कतिपय विशिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के लिए
सार्वजनिक त्यौहार विशेष अवसर
(2)
क्रमांक (1)
स्थानीय क्षेत्र (4)
अवधि (3)
इन्दौर का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
1.
अहिल्या उत्सव
इन्दौर का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
2.
घट स्थापना
ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र मेला की अवधि के लिये
3 . ग्वालियर मेला
4. तानसेन समारोह
ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
5. चकरी मेला
ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
6.
ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
महारानी लक्ष्मीबाई समारोह 7 . मुरैना पशु मेला
8. दशहरा मेला
9. झूला मेला
मेला की अवधि के लिये
मुरैना का स्थानीय क्षेत्र मेला की अवधि के लिये
कटनी एवं सिहोरा का स्थानीय क्षेत्र मेला की अवधि के लिये
सागर का स्थानीय क्षेत्र
सागर का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
10. देवउठनी ग्यारस
एक दिन
11. गोट मार मेला
12. 'कार्तिक मेला
पार्दुना का स्थानीय क्षेत्र मेला की अवधि के लिये
उज्जैन एवं मुलताई का मेला क्षेत्र
उज्जैन का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
13. शबे बारात
उज्जैन का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
सोमवती अमावस्या
14.
15 . त्रिवेणी मेला
उज्जैन एवं रतलाम का स्थानीय क्षेत्र मेला की अवधि के लिये
उज्जैन एवं रीवा का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
16. बासी दशहरा
17. कृषि प्रदर्शनी
18. आषाढ़ पूर्णिमा
देवास का स्थानीय क्षेत्र प्रदर्शनी की अवधि के लिए
देवास व मंदसौर का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए 530
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
(2) (1)
(3)
(4)
मंदसौर का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
19. पशुपतिनाथ मेला 20. बालाजी मेला
मेले की अवधि के लिए
बुरहानपुर का स्थानीय क्षेत्र
धार का स्थानीय क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए
21. कमला पूर्णिमा मेला
धार का स्थानीय क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए
22. कमाल मौलाना उर्स 23. भोज मेला उत्सव
धार का स्थानीय क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए
24. कालिका माता मेला मेले की अवधि के लिए
25. नवग्रह मेला
धार व बड़नगर का स्थानीय क्षेत्र
खरगौन का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
26. राग सप्ताह मेला
खण्डवा का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
27 . शीतला सप्तमी मेला मेले की अवधि के लिए
28 . पीरान पीर मेला
झाबुआ का स्थानीय क्षेत्र
सनावद का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
मेले की अवधि के लिए
29. गंगावाड़ी का मेला 30. क्वारनवरात्रि मेला
महिदपुर का स्थानीय क्षेत्र
रतलाम नगर के लिए
मेले की अवधि के लिए
31. कंस वध उत्सव मेले की अवधि के लिए
32. नर्मदा जयंती
शाजापुर नगर के लिए
होशंगाबाद शहर का मेला क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
33 . नवचंडी धाम मेला
खण्डवा नगर का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
34.
तीज का मेला
कटनी एवं सिहोरा का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
35. देवी प्रतिमा विसर्जन
भोपाल का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
द्वितीय- परिशिष्ट
1 . कोई भी स्थापना मध्यरात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक खुली नहीं रहेगी.
2. यदि किसी कर्मचारी का उक्त अधिनियम की धारा 11 , 16 या 21 में उल्लेखित सीमा से अधिक कार्य करना पड़ता है , तो उसे अतिरिक्त अवधि के लिए अधिनियम की धारा 55 के अनुसार वेतन देय होगा .
3. यदि प्रथम परिशिष्ट में उल्लिखित त्योहार या विशेष अवसरों की अवधि में कार्य करने के कारण कोई सेवायुक्त साप्ताहिक अवकाश के लाभ से वंचित होता है, तो उसे विशेष त्यौहार/अवसर की अवधि की समाप्ति के 10 दिन की अवधि में उसे उतने दिन का अवकाश दिया जायेगा, जितने साप्ताहिक अवकाश के दिनों से वह वंचित रहा हो.
531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
No. F 28-129-2000 - A- XVI .-In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act , 1958 ( No. 25 of 1958 ) , the State Government , hereby , exempts the enforcement of provisions under Section 9 , 11 , 12 , 13 and 20 of the above Act during 2015 for festivals and special occasions listed in column number (3 ) of Annexure I for the respective duration specified in column number (4) in local areas shown in column number ( 5) with the terms and conditions mentioned in Annexure II :-
ANNEXURE - I
For all local areas effected under the Act
Local Area
Duration/dates
No.
Month
(5)
(4)
(2)
Public Festivals Special Occasions (3)
(1)
1 Id-Milad-un - Nabi
1 day (4 January)
January , 2015
All the local areas under the jurisdiction of the Act
-do- 2 Makar Sankranti
1 day ( 14 January)
-do- 3 Basant Panchami
1 day (24 January)
-do- 4. Republic Day
1 day (26 January)
-do- 5 Maha Shivratri
1 day ( 17 February)
February , 2015.
-do- Holi
6
March, 2015
3 days - on Holi Poornima , the preceding and succeeding days (5-7 March) .
-do- 7 Rang Panchami
1 day ( 10 March)
-do- 8 Gudi Podava
1 day ( 21 March)
-do- 9 Ram Navami
1 day (28 March)
-do-
1 day ( 2 April )
10 Mahaveer Jayanti
April, 2015
-do- 11 Id-ul-Fitr
July, 2015
4 days - on the day of Id - ul - Fitr and the and three preceding days ( 15-18 July) .
-do-
1 day ( 14 August)
12 Hariyali Amavasya
August, 2015
-do- 13 Independence day 1 day ( 15 August)
-do- 14 Raksha Bandhan
3 days - on the day of Raksha Bandhan , the preceding and the secceeding days (28-30 August) .
-do- 15 Janmashtami
1 day (5 September)
September , 2015
-do- 16 Pola Amavas
2 days - on the day of Pola Amavas , and the preceding days ( 11-12 September ) .
-do- 17 Ganesh Chaturthi
2 days - on the day of Ganesh Sthapana and the preceding day ( 16-17 September ) .
532
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
(3)
(2)
(1)
DolGyaras
[भाग 1
(5)
(4)
1 day ( 24 September)
September , 2015 18
19 Id-uj -juha
Anand Chaturdashi
20
21
October, 2015
All the local areas under the jurisdiction of the Act
-do-
Two days - on the day of Id - uj -juha and the preceding day (24-25 September) .
-do-
3 days - on the day of Ganesh Visarjan , the preceding and succeeding days (26-28 September)
--do-
1 day ( 2 October)
Gandhi Jayanti
22 Sarva Pitru Moksha Amavasya
23 Mahashtami/ Dashahara
24 Moharram
25 Deepawali
November , 2015
26 Gurunanak Jayanti
---do-
2 days - on the day of Sarva Pitru Moksh Amavasya , and the preceding day (11-12 October) .
--do-
3 days - from the day preceding to Mahashtami up to Dashahara (20-22 October ) .
-do-
Two days - on the day of Moharram and preceding day ( 23-24 October) .
-do-
7 days - on the day of Laxmi Poojan , 4 preceding days and 2 succeeding days (7-13 November) . 1
-do-
1 day ( 25 November)
Id-Milad-un- Nabi
December , 2015 27
-do-
1 day ( 24 December)
28 Christmas
2 days - on the day of Christmas and the preceding day ( 24-25 December) .
C. For some Special local areas effected under the Act
Local Area
Duration/dates
No. Public Festivals Special Occasions
(3)
(2)
(1)
1
1 day Ahilya Utsav
2
1day GhatSthapana
3
(4)
Indore Local Area
Indore Local Area
for the Mela duration
Gwalior Mela
4
Tansen Samaroh
1 day Chakri Mela
5
1 day 6 Maharani Laxmibai Samaroh
1 day
Gwalior Local Area
Gwalior Local Area
Gwalior Local Area
Gwalior Local Area
for the Mela duration
Morena Pashu Mela
7
8 Dashhara Mela
Morena Local Area
Katni and Sehora Local Area
for the Mela duration
533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
(5) (4)
for the Mela duration
9 Jhoola Mela
10 Dev Uthni Gyaras
GotMar Mela
11
Sagar Local Area
Sagar Local Area
1 day
Pandurna Local Area
1 day
for the Mela duration
12
Kartik Mela
13
Shabe Barat
14 Somvati Amavasya
Ujjain and Multai Local Area
Ujjain Local Area
1 day
Ujjain Local Area
1 day
for the Mela duration
15 Triveni Mela
Basi Dussahara
16
Ujjain and Ratlam Local Area
Ujjain and Rewa Local Area 1 day
Dewas Local Area
for the Mela duration
Krushi Pradarshini
17
Dewas and Mandsour Local Area for the Mela duration
18 Aashad Purnima
Mandsour Local Area for the Mela duration
19 Pasupatinath Mela
for the Mela duration
20 Balaji Mela
Burhanpur Local Area
Dhar Local Area
for the Mela duration
21
Kamla Poornima Mela 22 Kamal Maulana Urs
Dhar Local Area
for the Mela duration
for the Mela duration
23 Bhoj Mela Utsav
Dhar Local Area
for the Mela duration
24 Kalika Mata Mela
Dhar and Badnagar Local Area for the Mela duration
25 Navgraha Mela
26
Khargone Local Area
Khandwa Local Area for the Mela duration
Rag Saptah Mela
Jhabua Local Area
for the Mela duration
27 Sheetla Saptami Mela
Sanawad Local Area
for the Mela duration
28 Peeran peer Mela
for the Mela duration
29 Gangawadi Ka Mela
Mahidpur Local Area
Ratlam Town Area
for the Mela duration
Kwar Navratri Mela 30
for the Mela duration
Kans Vadh Utsav
31
Shajapur Town Area
for the Mela duration
32 Narmada Jayanti
Mela Area of Hoshangabad Town for the Mela duration
Navchandi Dham Mela 33
Khandwa Town Local Area
Katni and Sehora Local Area for the Mela duration
34 Teej Ka Mela .
35 Devi Pratima Visarjan
Bhopal Local Area .
1 day [ भाग 1 534
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
ANNEXURE - II
4. No establishment will remain open during 12.00 PM to 06.00 AM .
5. If any employee has to work more than the limit specified in section 11 , 16 or 21 of the above , Act, he/she will be paid wages for overtime as per section 55 of the Act .
6. If any employed person is deprived of the weekly holiday due to the work during the festival /special occasion mentioned in annexure-I , he/ she will be given same number of holidays unavailed by him/ her within a duration of 10 days duration of completion of that particular festival / special occasion .
भोपाल , दिनांक 17 मार्च 2015
क्र. एफ-4 ( ए) -1-2012- ए-16 .- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( ए) 01-2012 - ए- सोलह , दिनांक 31 जनवरी 2012 को अधिक्रमित करते हुए तथा कारखाना अधिनियम, 1948 ( सन् 1948 का 63 ) की धारा 8 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा श्री वल्लभ कड़िया, संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश राज्य के लिये " मुख्य कारखाना निरीक्षक " नियुक्त करता है:-
No. F -4- (A) -01-2012- A- XVI. In Supersession of this department Notification No. F - 4- (A) -01-2012 - A -XVI dated 31st January 2012 and in exercise of power conferred by sub - section ( 2) of section 8 of the Factories Act , 1948 (63 of 1948 ) State Government herby appoint Shri Vallabh Kadia , Director , Industrial Health & Safety , Madhya Pradesh , Indore as " Chief Inspector of Factories " for the State of Madhya Pradesh .
क्र 449-408-2015 - ए-16.- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( ए) -3-87 सोलह - ब, दिनांक 4 सितम्बर 2000 , जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र ", में दिनांक 15 सितम्बर 2000 के पृष्ठ क्रमांक 1919-1920 पर हुआ है , में राज्य शासन , एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, नियम 7 के उप नियम ( 2 ) के खण्ड ( क) में शब्द " पांच वर्ष " के स्थान पर " दस वर्ष " प्रतिस्थापित किया जाए.
No. 449-408-2015 - A- 16.- State Government makes the Following amendment in this Department's Notification No. F -4 ( a ) -3-87 - xvi - B dated 4th September 2000 , Published on page 1919-1920 of Madhya Pradesh Gazette , dated 15th September 2000 , Namely :-
AMENDMENT
In the said notification for the word " Five Years " the Word "Ten Years " Shall be Subsituted in clause (a) of Subrule (2) of rule 7.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा उपसचिव.
535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन , दिनांक 13 मार्च 2015 / 16 मार्च 2015 क्रमांक भू-अर्जन-2015-2686-2693
प्ररूप - घ
(नियम 6 देखिये )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1544/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए गोनसा से गोनसा, ग्राम गोनसा , तहसील घट्टिया , जिला उज्जैन से ग्राम गोनसा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 फरवरी 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
खसरा क्र.
जिला
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.040 गोनसा 16/34
उज्जैन
घट्टिया
0.020
0.050
0.160
0.020
254 308 309 321 323 324
0.220 योग 0.510 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1544/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए कोलुखेड़ी से कोलुखेड़ी, ग्राम कोलुखेड़ी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन से ग्राम कोलुखेड़ी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 फरवरी 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा .
536
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
अनुसूची
जिला
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्र. उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(5) (1)
(4)
82/9
0.042 उज्जैन घट्टिया
कोलुखेड़ी 36
82/1
0.075
82/4
87
0.130
73
74
0.350
88
92/1
0.180
100/1
0.080
योग 0.857 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1544/15 , दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए भदेड़मेयचक से भदेड़मेयचक, ग्राम भदेड़मेयचक, तहसील घट्टिया , जिला उज्जैन से ग्राम भदेड़मेयचक, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न, अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 फरवरी 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
जिला
खसरा क्र .
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(5) (1)
(2)
77
0.105 उज्जैन
उज्जैन
भदेड़मेयचक 36
80
0.095
105/1
0.066
105/2
0.110
0.050
89/11
89/2
114/1
0.040
114/2
0.040
0.128
90
55
0.080 537 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.045
91/1
0.075
91/2
0.086
0.015
204
0.195
206
199 200 205 72/1
0.052
योग 1.182 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1544/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए आहुखाना से आहुखाना, ग्राम आहुखाना, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन से ग्राम आहुखाना, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 फरवरी , 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा क्र.
जिला
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(4)
(5) (1)
(2)
(3)
0.181 उज्जैन
घट्टिया
आहुखाना 36
39/1 50
46/1/1
0.165
54/1 55/1
0.180
67/2
0.025
45/2/2
45/3 46/2
0.180
65/11
65/2
66
0.020
योग 0.751 538
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1544/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए जीवनखेड़ी से जीवनखेड़ी, ग्राम जीवनखेड़ी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम जीवनखेड़ी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 फरवरी , 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्र.
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(4)
(5)
(3)
74/1
उज्जैन
0.0617 उज्जैन
जीवनखेड़ी 23/35
76/2
0.0091
0.0100
80/2
0.0914
74/2
74/3
0.1391
0.0228
80/1/3/2
83/3/1
0.0351
83/3/2
0.0320
90/1/1
0.0365
0.0065
87/3/1/1
87/3/1/2
0.0251
87/3/3
0.0070
योग 0.4763 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1544/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए दाउदखेड़ी से दाउदखेड़ी, 539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
ग्राम दाउदखेड़ी, तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन से ग्राम दाउदखेड़ी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 फरवरी, 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्र .
जिला
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(3)
(4)
(5) (1)
(2)
0.0960
195/1
उज्जैन
उज्जैन
दाउदखेड़ी 23/37
0.0777
195/2
60/3
0.0274
0.0731
60/4
60/5
0.0297
59/4
0.0320
0.0411
59/5
50/15
0.0251
50/19/3
0.0022
0.0571
50/19/4
50/13
0.0091
50/14
0.0137
50/18
0.0228
50/20
0.0365
50/17
0.0273
50/16/3
0.0091
50/16/1
0.0091
0.0091
50/16/2
0.5981
योग
रोहन सक्सेना , सक्षम प्राधिकारी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
540
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 24 फरवरी 2015
क्र. 01- अ-82-13-14- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम ग्राम
जिला तहसील
धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(4)
0.410
(1) ग्वालियर
(2) भितरवार
(3) खेड़ा
सिंध परियोजना दोआब नहर की खेड़ा मायनर के निर्माण हेतु.
योग : 0.410
(5) कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग नरवर जिला शिवपुरी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 02- अ- 82-13-14- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(4) 0.021
(3) कल्याणी-4
डबरा
(1) ग्वालियर
(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-1 डबरा.
योग : 0.021
(6) सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
ग्वालियर , दिनांक 25 फरवरी 2015
प्र. क्र. 7- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी 541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा (4 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(3)
(4) 0.094
(1) ग्वालियर
(2) डबरा
सूखापठा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , ग्वालियर.
सिंध रमौआ नहर की 2 आर मायनर के निर्माण हेतु.
योग : 0.094
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 8 - अ - 82-14-15 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2)
चीनोर
(4) 0.052
(1) ग्वालियर
(3) किशोरगढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , ग्वालियर.
योग : 0.052
किशोरगढ़ - गढ़ीसालमपुर मार्ग के किलोमीटर 1/6 में नोन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 28 फरवरी 2015
प्र.क्र. 01 - अ- 82 - वर्ष 14-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब- माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र . शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 542
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/ प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.05 कटनी कटनी
योग .. 1.05
टिकरवारा प.ह.नं. 34 नं. बं. - 159
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की पठरा माइनर नं . 1 के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02 - अ- 82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि, बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र . शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/ प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
पठरा
1.88 कटनी
कटनी
प.ह.नं. 34 नं. बं. - 207 योग .. 1.88
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की पठरा माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 03 - अ- 82-14-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित 543
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी /प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
(4)
(3)
(2)
कटनी
(1) कटनी
पूंछी प.ह.नं. 34 नं. बं. -34
0.450 योग .. 0.450
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जोबीकला माइनर नं. 2के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04 - अ- 82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
2.66 कटनी
कटनी
योग 2.66
जोबीखुर्द प.ह.नं. 36 नं. बं. - 149
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सलैया मेरहाई माइनर की जोबीकला सब माइ. के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
544
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
प्र. क्र. 05 - अ-82-14-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र . शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
कटनी
0.99
कछगवां
कटनी
प.ह.नं. 35. नं. बं. -48. योग .. 0.99
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र . 1 कटनी.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की कछगवां माइनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 06- अ- 82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र. शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम , 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमिका विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में) (2)
(1)
कटनी
कटनी
(4) 0.06 2.81
(3) बिस्तरा प.ह.नं. 35.
नं. बं. - 283 . योग 2.87
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र . 1 कटनी.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की बिस्तरा माइनर नं. 1 एवं बिस्तरा माइनर नं . 2 के निमार्ण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
प्र. क्र. 07 - अ- 82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र . शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1) कटनी
सलैया मेरहाई
1.45 विजय
रा.गढ़.
योग..1.45
प.ह.नं. 02. नं. बं. - 122 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सलैया मेरहाई माइनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 08 - अ- 82-14-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र . शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात शा. 2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में) (1)
(3)
(4) कटनी
(2) कटनी मझगवां
प.ह.नं. 36. नं. बं. 326.
1.07 2.81 योग .. 3.88
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सलैया मेरहाई माइनर जोबीखुर्द सब माइ. के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
546
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
प्र. क्र. 09 - अ- 82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र. शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 )-2014- सात- शा. 2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमिकाविवरण ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में) (1) कटनी
(2) विजय रा. गढ़.
(3) जिजनोड़ी प.ह.नं. 07. नं. बं. 49.
(4) 9.34 योग ..9.34
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जिजनोड़ी वितरक नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 10 - अ-82-14-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:--
तहसील
जिला
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे. में)
(3)
(4)
1.94 (1) कटनी
(2) विजय रा.गढ़.
जिजनोड़ी प.ह.नं. 07. नं. बं. 49 . योग ..1.94
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जिजनोड़ी माइनर नं . 1 के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
प्र. क्र. 11 - अ- 82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना की जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र. शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात शा. 2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका विवरण ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टे. में) (2)
(3)
(4)
4.74 कटनी
(1) कटनी
करहिया प.ह.नं. 34 नं. बं. 384 योग ..4.74
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की पठरा माइनर नं . 2 एवं करहिया माइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 12 - अ- 82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना की जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
तहसील
जिला
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
(4) (2)
(3)
2.59 कटनी
(1) कटनी
योग .. 2.59
जोबा प.ह.नं. 35 नं. बं. 147
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र . 1 कटनी.
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सलैया मेरहाई माइनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
548
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
प्र. क्र. 13- अ-82-14-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना की जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . म. प्र . शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला तहसील
भूमिका विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टे. में) (2)
(3)
(1)
(4) विजय
3.51 कटनी
रा. गढ़.
योग ..3.51
हरदुवाखुर्द प.ह.नं. 01 नं. बं. 134
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुवाकला सब माइनर केनिर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 14 - अ- 82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना की जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र. शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014 - सात शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
1.58 कटनी विजय पड़खुरी
रा. गढ़ .
योग .. 1.58
प.ह.नं. 01 नं. बं. 80
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी .
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुवाकला सब माइनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.
549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
प्र. क्र. 15 - अ-82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना की जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. म. प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सांत- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
तहसील
जिला
भूमिका विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
कटनी
2.49
पड़खुरी
प.ह.नं. 01
विजय रा. गढ़ .
नं. बं. 80 योग .. 2.49
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सलैया मेरहाई माइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 16- अ- 82-14-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना की जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . म. प्र. शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014 - सात शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
(3)
(2)
(1)
विजय
(4) 6.77 कटनी
पड़खुरी
प.ह.नं. 01
रा. गढ़.
नं. बं. 80 योग .. 6.77
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , दांयी तट नहर संभाग क्र . 1 कटनी.
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुवाकला माइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
550
प्र. क्र. 17- अ- 82 -वर्ष 14-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . म. प्र . शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात शा . 2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टे. में)
(6) (2) (3)
(1)
(4) 3.59
(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर
कटनी विजय हरदुवाकला
संभाग क्र. 1 कटनी.
प.ह.नं. 01
रा. गढ़.
नं. बं. 135 योग ..3.59
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुवाकला माइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास सिंह नरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 5 मार्च 2015
क्र. 51 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचि प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(5)
(3)
0.060
उमरिया
(1) रीवा
(2) नईगढ़ी
ब्यौहरियान
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा.
69
(6) रीवा जिले के उमरिया गंगेव मार्ग के कि.मी. 2/2 में लहुरिया नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 9 मार्च 2015
क्र. 256-भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि महान नहर (गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा हैं , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: --
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.25
ठकुरदेवा
सीधी रामपुर नैकिन
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, महान नहर महान नहर निर्माण हेतु.
संभाग, सीधी.
क्र. 256-- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर नहर/सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा हैं, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1) (2)
खैरा
1.60 रामपुर नैकिन
सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महान नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट - रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
552
क्र. 256- भू-अर्जन-2015 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर, नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2)
(4) (1)
(3)
अकौरी
0.70 सीधी रामपुर नैकिन
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महान नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.
क्र. 257 - भू- अर्जन-2015.--- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैः--
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(1)
(3)
0.050
रेहुटा
सीधी रामपुर नैकिन
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महान नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.
क्र. 256 - भू- अर्जन - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:--
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
1.440
पोडी
रामपुर नैकिन
(1) सीधी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महान नहर निर्माण हेतु .
संभाग , सीधी. कार्यपालन यंत्री, महान नहर
क्र. 256- भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में) (2)
(3)
(4)
3.18 रामपुर नैकिन
(1) सीधी
करनपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) महान नहर निर्माण हेतु.
संभाग , सीधी. कार्यपालन यंत्री, महान नहर
क्र. 256 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3) रकेला
(4) 0.848 (2) रामपुर नैकिन
(1) सीधी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, महान नहर महान नहर निर्माण हेतु .
संभाग, सीधी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
554
क्र. 256 - भू-अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर नहर/सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
0.405 रामपुर नैकिन जमुनिहा न. 2
सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महान नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग , सीधी.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 256- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब- माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
0.244
खड्डीकला
रामपुर नैकिन
सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महान नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट - रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 256 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) भाग 1 ]
555
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर नहर/सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
ग्राम
(हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
उमरिहा
0.146 सीधी रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
महान नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 256- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
कोनिया
0.097 रामपुर नैकिन
सीधी
( 2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
महान नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 256 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर नहर/ सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
0.20 रामपुर नैकिन
सीधी
गेदुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
.(5)
(6)
महान नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग , सीधी.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
556
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
क्र. 256- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि महान नहर (गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा हैं, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
0.092 रामपुर नैकिन खड्डीखुर्द
सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महान नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट - रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 256 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर नहर/ सब- माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा हैं , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल तहसील
(हे. में )
(3)
(2)
(1)
(4)
0.710
भोलगढ
रामपुर नैकिन
सीधी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महान नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.
क्र. 256 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के भाग 1 ]
557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा हैं , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4)
(3) धनहा
3.878 (2) रामपुर नैकिन
(1) सीधी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
महान नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2015
क्र. 1250 - री - 2-15- प्रकरण क्र. अ-82-14-15- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. व अर्जित किया जाने वाला रकबा खसरा रकबा
(4)
भौरी (3)
0.405 (1) भोपाल
(2) हुजूर
16/1 16/2
0.284
18/1/1/2
0.255
18/1/1/4
0.255
18/1/1/5
0.014
18/1/2
0.129
18/1/3
0.129
1.471
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) अति. पुलिस महानिदेशक म. प्र. पुलिस अकादमी , भोपाल .
(6) म. प्र. पुलिस अकादमी भौरी जिला भोपाल के पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण हेतु मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील ( हुजूर ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
558
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 5 मार्च 2015
प्र. क्र. एफ.- 47-10- पत्र क्र. 47- भू-अर्जन-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (2)
(1)
(4) 3.586 सतना मझगवां
(3) जुड़ेही
(5) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग, सतना म. प्र.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) कुरी टैंक -2 योजना के नहर निर्माण हेतु.
प्र. क्र. एफ. - 48-10- पत्र क्र. 48- भू-अर्जन-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4) 3.015
(3) रोझियन
(1) सतना
(2) मझगवां
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग सतना जिला सतना (म. प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) कुरी टैंक-2 योजना के नहर निर्माण हेतु.
प्र. क्र. एफ. - 49-10- पत्र क्र. 49 - भू-अर्जन 15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: --
अनुसूची जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4) 9.838 (1) सतना
(2) मझगवां
(3) पिन्ड्रा
(5) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग सतना म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
(2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) कुरी टैंक -2 योजना के नहर निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
सतना, दिनांक 12 मार्च 2015
प्र. क्र. एफ. - 55-10- पत्र क्र. 55 - भू-अर्जन 15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (1) (2)
(4) 22.717 सतना मझगवां
(3) पिण्ड्रा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग सतना जिला सतना
(6) कुरी टैंक-2 योजना में बांध निर्माण हेतु.
(म. प्र. ) .
प्र. क्र. एफ. - 56-10- पत्र क्र. 56 - भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (2)
(1)
(4) 17.280 सतना मझगवां
(3) कूड़ी .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग सतना जिला सतना (म. प्र.) .
(6) कुरी टैंक -2 योजना में बांध डूब क्षेत्र , फीडर चैनल एवं वियर डूब क्षेत्र उछाल मार्ग निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
560
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व
विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 16 फरवरी 2015
क्र. 10- अ -82-2014-15 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 [पुराना 1894 ( क्रमांक 01 सन् 1894 ] की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-टीकमगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- मऊघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर ) - 0.38 हेक्टर.
विवरण खसरा
हेक्टेयर रकबा
नम्बर
(3) (1)
(2)
0.38
10
कुल रकबा 0.38
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-टीकमगढ़ - मोंगान (उ. प्र. ) मार्ग में जामनी नदी के मऊघाट पर प्रस्तावित पुल एवं मऊघाट तरफ का पहुँच मार्ग निर्माण हेतु भू- अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर अथवा अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग नौगांव के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 मार्च 2015
क्र. 1680 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- बम्हनीलाला, प.ह.नं. 43 , ब.नं. 190 रा.नि. मंडल-चांद.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.198 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे . में )
(2)
(1)
0.220
235/1,2 , 262/11,12,13
0.064
236, 237/2
0.112
237/1
0.090
238/3
0.216
238/4
0.136
238/1
0.132
238/2
0.270
240/2
247/4
0.396 लेडिया-2 ,
पलाश -2 ,
बेहड़ा-1
0.094
247/1, 247/3
0.072
247/6
254/6
0.396 महुआ-3 ,
बबूल -1
प्रस्तावित क्षेत्रफल योग .. 02.198 हेक्टयर एवं
पर आने वाली
संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03 , चौरई , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1681 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : - अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- राजलवाड़ी, प.ह.नं. 20, ब.नं. 247, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 04.787 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(1) 40/2 38 , 39 , 40/1 , 40/3
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) 0.041 0.360 आम-2, बबूल -1 , जामुन -2 29 , 30/1 , 30/4 , 31/2
19/4-5 , 19/12
30/3 19/10
19/11
0.294 0.036 0.020 0.206 0..064 रेटू-1 , पाखड-1 , भिलमा-1 , बबूल -1
561
(2)
(1)
19/14
0.240 सागौन-28 , सबबूल -1 , गंधीला-1 , पलाश-1 .
19/3
19/13 21/2 , 22 , 23 , 24 21/1 , 25/1 49, 50 65/17
0.064 नीम-01 , बबूल -02 0.132सागौन-08 0.335 बेर-1 , गंधीला -1 0.180 0.154 0.142 महुआ-1 , बबूल -1
0.664 महुआ-1 , पलाश -1
0.684 0.216 0.187 0.010 0.259 0.206 0.293
65/6 65/25 66/1 59/7, 64/2 59/1 , 60/2 60/1 59/2, 60/3 61/1-2-3, 64/3
योग .. 04.787 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03 , चौरई, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
562
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
क्र. 1682- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम खुटिया, प.ह.नं. 13, ब.नं. 49, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 06.760 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.640
7/7 , 10/7 , 16/11 , 7/4 , 10/4 , 16/8
0.210
49/20 ख
0.072
49/18 ख , 49/19 ख
0.072
16/7
0.390 बबूल -2
0.110
113 / 1 क, 113/2 क, 113/3 , 213, 214, 215 , 216/1 , 218/1 220/2
0.044
58/3
0.086 कच्चा मकान-1 49/16 क, 49/17 ख
0.200
58/8
0.345
58/4
0.220
56/6
0.042
56/4
0.654
56/5
0.060
51/11
0.042
133/6
0.090
133/5
0.020
134/6
0.158
133/3
0.094
132/1 , 133/2
0.056
120/7
0.100
133/4
0.214
120/3 , 120/4 , 120/6 , 120/13
0.008
120/9 , 126/3 , 127/3 , 128/9
0.094
120/2
(2)
(1)
0.066
120/1 , 126/1 , 127/1 , 128/6
0.184
120/8 , 126/2 , 127/2 , 128/7 , 120/11 , 126/4 , 127/4 , 128/10 , 120/12 , 126/5 , 127/5 , 128/11 98/1 , 106/ 1-2-3, 107/1 ,
0.440
108/1-2 , 109/2
217/5
0.057
0.106
217/2
0.090
217/4
0.404
218/2 , 219 , 220/1
80/6 , 82/2 , 81/6 , 83/4 , 86/9 0.170 पलाश-2
0.276
79/1 , 80/1 , 81/1 , 82/1
0.128
79/2 , 80/5 , 81/5 , 82/5
0.148 पलाश-2 78/2, 78/5
0.230 पलाश-2 80/2 , 81/2 , 82/2
0.172
78/1
0.020
80/7 , 81/7 , 82/5 , 83/5
0.228
77/2
0.020
76/3
योग 06.760 हेक्टयर एवं
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03 , चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 5 मार्च 2015
क्र. एफ. 52- भू-अर्जन15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ ग्राम- नादो
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.790 हेक्टर .
क्षेत्रफल
खसरा नं .
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.045
8
0.024
0.024
11/2
0.024
11/3
0.025
12/1 क
0.025
12/2
0.025
12/1ख
0.012
19/1
0.012
19/2
0.030
20
0.048
22
0.028
32
0.060
33
0.038
35/1
0.038
35/2
0.081
45/1
0.028
45/2
0.012
52
0.024
53/1
0.015
53/2
0.015
53/3
(2)
(1)
0.030
54/1
0.030
54/2
0.008
54/3
0.024
57/ 1 क
0.012
57/1ख
0.012
82/1
0.012
82/2
0.010
83/1
0.010
83/2
0.048
84
0.008
94/1
0.008
94/2
0.016
95/1
0.008
95/2
0.010
113/1
0.030
113/2
0.025
114
0.024
115
0.028
116
0.032
118
122
0.060
0.016
123
0.018
152/1
0.018
152/2
0.016
152/3
0.070
176/1
0.070
176/2
0.030
176/3
0.077
181
0.010
729/1
0.025
729/2
0.010
729/3
0.016
730/1
0.016
730/2
0.040
731
0.040
744/2
0.025
790
0.008
791 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
564
(2)
(1)
0.010
792/1
0.012
792/2
0.012
793
0.032
817/1
817/2
0.032
0.016
819/1क
0.016
819/1ख
0.016
819/1 ग
0.061
781
1.790
योग ..
1.790
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध में कुदरी माइनर के नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ. 53 - भू-अर्जन 15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन - ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ ग्राम- गजना बधाव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.373 हेक्टर.
खसरा नं .
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.754
2
3
0.061
0.405
4/1
0.417
4/2
0.368
6
7
0.368
योग 2.373
2.373
निजी खाता भूमि योग रकवा
[ भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 12 मार्च 2015
क्र. एफ. 54 - भू-अर्जन 15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ग्राम- दतौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.630 हेक्टर .
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.030
91
0.030
93
0.080
94
0.050
25
0.050
106
0.025
180/1
0.040
108
0.050
122
0.060
123
0.050
175
0.025
180/2
0.030
92
0.040
124
योग .. 0.630 0.630
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर अंतर्गत सुलखमा माइनर नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
क्र. एफ. 57- भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग) नगर/ ग्राम-मन्नी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.200 हेक्टर.
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
153/2क/1
योग .. 0.200
0.200 0.200
निजी खाता भूमि योग रकबा
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर अंतर्गत सुलखमा माइनर नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ-15- पत्र क्र. 58- भू-अर्जन-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 , की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ ग्राम- बधाव उबारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल 3.190 हेक्टर.
खसरा नं .
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.072
75
0.012
77
0.018
79
565
(2)
(1)
82/1
0.316
82/2
0.278
0.227
83/1
0.241
83/2
0.538
84
85
0.376
0.322
86
0.230
88
87
0.560
योग .. 3.190
3.190
निजी खाता भूमि योग रकवा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकहै- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र . क्र. एफ- 59- पत्र क्र. 59- भू-अर्जन-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 , की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ग्राम- इटमा उबारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.809 हेक्टर.
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.082
360
0.983
361
0.078
362
1.919
363
1.817
364
0.196
365/4
0.077
372
0.075
373
1.573
374
0.059
375 566
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
(2)
(1)
1.325
389
0.094
391
1.427
392/1
0.564
392/2
1.267
393
0.053
394
0.220
358
योग .. 11.809
निजी खाता भूमि योग रकबा 11.809
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 मार्च 2015
पत्र क्र. 512- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) नगर/ग्राम- पहाड़िया 365
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.986 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं .
(हे. में )
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
344
0.040
0.410
329
(2)
(1)
0.015
325
0.083
343
0.007
341
342
0.110
336
0.020
0.041
335
0.100
334
0.007
333
0.153
349
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.986
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.000 0.986 म. प्र. शासन की भूमि का योग . अ-ब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 516 - प्रका .- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) नगर/ ग्राम- नर्रहा 310
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.417 हेक्टेयर .
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.407
899
0.019
898 भाग 1 ]
(2) (1)
884/1/1
884/1/2
884/1/3
0.383 884/1/4
884/1/5
884/1/6
884/1/7
884/1/8
884/2
886/1
886/2
0.075 886/3
0.205 892
912
0.095 684/1
0.029 684/2
0.146 685
683/1
0.009 683/2
683/3
686
0.123
0.002 678
682/1
682/2
0.070 682/3
682/4
0.075 679
0.011 675
638/1
0.416 638/2
0.146 637
0.014 636
0.156 635
0.088 642
0.014 438
643/1
0.112 643/2
0.202 434
0.006 406
0.008 405
407/1
0.138 407/2
0.004 433
408
0.009
0.015 403
567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
(2)
(1)
0.035
404
0.206
402
0.002
411
0.016
401
0.100
400
0.014
340
207/1
0.113
207/2
210/1
0.119
210/2
0.221
211
212/ 1/क
0.002
212/1/ख
212/2
0.136
335
336
0.086
0.157
225
0.100
224
227
0.014
226
0.057
0.325
282
0.110
280
0.379
256
257
0.024
0.041
259
0.297
262
246/1
0.071
246/2
247
0.339
0.119
245
244/1
244/2
244/3
244/4
0.154
244/5
244/6
409
0.011
206/1
0.152
206/2
0.040
258
6.417
अ. निजी पटटे की भूमि का योग .
ब. म.प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अ+ब का योग ..
6.417 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
568
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन , एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 562- प्रका.- भू-अर्जन-अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ ग्राम- मदरी 440
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.609 हेक्टर.
खसरा नं.
(हेक्टर में ) (1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.182
0.030
0.006
0.017
478/1, 478/2
0.201
485/1 /क, 485/ 1 /ख , 485/2 485/3, 485/4
487/1 , 487/2 , 487/3 , 487/4 0.222
0.141
0.142
0.143
0.002
0.309
510/1 , 510/2/क, 510/2/ख , 510/3
0.288
511/1 , 511/2
0.061
591/1 , 591/2
0.128
0.019
क्षेत्रफल (2) 482 484 479/1 , 479/2 492 491 490 489 590 592
(2)
(1)
0.222
589
0.117
626/1 , 626/2
0.020
625/1, 625/2
0.039
624/1, 624/2
0.144
628/1 , 628/2
0.128
629/1 , 629/2
0.017
478/1 , 478/2
2.578
अ. निजी पटटे की भूमि का योग .. ब. म. प्र. शासन की भूमि 384
0.031
0.031
2.609
म. प्र . शासन की भूमि का योग अब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्मपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन , एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 564- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम कोती 78
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.895 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में) (1) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
51
0.045
0.236
26 भाग 1 ]
569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
(2)
(1)
0.001
27/1 , 27/2
0.036
23/1 , 23/2
0.234
21/1 , 21/2
0.004
29/1 , 29/2
0.085
30
13
0.010
12
0.094
11
0.102
10
0.048
0.895
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग.
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.895
म. प्र. शासन की भूमि का योग . अब का योग..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 566 - प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- जगपुरवा 175
(घ ) लगभग क्षेत्रफल 1.289 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.077
28/1 शा.ख.नं. 25/1 28/2 शा.ख.नं. 25/1
0.028
39/1 , 39/2
0.025
38/1 , 38/2
(2)
(1)
0.019
37/1 , 37/2
48
0.014
0.018
36/1 , 36/2
0.002
35/1 , 35/2
50
0.109
0.012
49
0.189
51
52
0.032
0.244
55/1, 55/2
0.036
61/1 , 61/2
0.126
62/1 , 62/2
0.059
63/1 , 63/2
0.096
64/1 , 64/2 , 64/3 , 64/4
0.079
69/1 , 69/2 , 69/3 , 69/4
0.024
67/1 , 67/2 , 67/3, 67/4
0.079
66/1 , 66/2 , 66/3 , 66/4
0.020
68/1 , 68/2 , 68/3 , 68/4
0.001
40
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग.. 1.289
ब-म. प्र. शासन की भूमि
1.289
म. प्र. शासन की भूमि का योग . अब का योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 568- प्रका. भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: ---
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
570
(ग ) ग्राम- इटहाई 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल -2.919 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.423
52/1 , 52/2 , 52/3
0.272
53 66 0.111
0.097
0.103
65/1/क, 65/1 /ख , 65/2 70/1 , 70/2
0.429
64/1/क/1 , 64/1/क/2, 64/1/क/3 , 64/1 /ख
64/1 /ग, 64/2
0.043
0.115
187/86 शा . नं. 87 87
0.055
0.011
86/1 , 86/2 88/1 , 88/2
101/1क, 101/1 ख , 101/2 , 101/3 , 101/4
0.043
0.006
0.204 100/1 , 100/2 , 100/3 , 1004 0.048 118 117/1 , 117/2 , 117/3
0.022
0.635
0.033
119/1 , 119/2 120/1 , 120/2 , 120/3/क, 120/3 /ख , 120/3 /ग , 120/4 121/1 , 121/2
0.055
0.206
0.006
123/1 , 123/2 , 123/3 124 71/1 , 71/2
0.002
85/1 , 85/2 , 85/3 , 85/4
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 2.919
ब- म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 2.919 अब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 570- प्रका. भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: ---
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग ) ग्राम- इटहा गंगाराम 55
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.525
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(1)
(2)
अ- निजी पट्टे की भूमि
63/1 , 63/2/क,
0.525
63/2/ख , 63/2/ग|
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 0.525
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग . 0.525
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 572 - प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन--
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- रोजवाह 501
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.614
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.062
112
0.288
141/1/112 , 141/2/112
111/1 , 111/2/1 ,
0.151
111/2/2 , 111/2/3
0.103
110/1 , 110/2 , 110/3
109/1/1 , 109/1/2 ,
0.010
109/1/3 , 109/2 , 109/3
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 0.614
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.614 म. प्र. शासन की भूमि का योग . अब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 574 - प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- डूड़ा 214
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.623
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
30
0.031
0.104
29/1 , 29/2
0.105
41
0.002
42/1, 42/2
47
0.328
0.002
28
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग. 0.572
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.051
9
म. प्र. शासन की भूमि का योग . अब का योग . .0.051 0.623
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 576- प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- नईगढ़ी 572
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
(ग) ग्राम- इटहा खपरैलान 62
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.661
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में) (1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि 303
0.045
0.031 302
304
0.032
0.043 305/1 , 305/2
301/1 , 301/2 ,
0.073 301/3, 301/4
0.016 306
0.010 307
0.003 308/1 , 308/2
0.184 300
0.086 299
0.006 247/1 , 247/2
0.013 295/1 , 295/2 , 295/3
0.114 248
0.007 249
250
0.022
0.169 251
252/1 , 252/2 ,
0.204 252/3, 252/4
287
0.025 288
0.104
0.145 286/1 , 286/2/क,
286/2/ख , 286/2/1
280/1 , 280/2 , 280/3 ,
0.099 280/4, 280/5
277
0.016 279
0.215
0.053 289/1 , 289/2 , 289/3
0.029 278
0.026 128
0.052 102/1 , 102/2
0.027 103
104
0.020
0.060 127/1 , 127/2
0.017 126/1 , 126/2
0.034 106/1, 106/2
0.089 122
0.023 107/1 /क, 107/ 1 /ख , 107/2
0.091 121
(2)
(1)
120/1/क, 120/1 /ख ,
0.172
120/2/क , 120/2/ख
120/3
110
0.049
0.122
111/1 , 111/2
0.026
113/1 , 113/2
0.027
114/1 , 114/2
0.070
94
90/1 शा. नं. 89/1
0.091
90/2
शा. नं . 89/2/1
0.051
92
0.014
89/1 , 89/2/1 , 89/2/2
0.185
91/1 , 91/2
0.017
61
0.015
56/1 , 56/2
0.003
60
0.148
58
57
0.006
51
0.008
0.105
52शा. नं. 51 में
0.030
53 शा. नं. 51 में
0.178
46
0.113
45/1 , 45/2 45/3 , 45/4
44
0.043
0.001
108
0.003
129/1 , 129/2
0.001
47
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग. 3.661
ब-म. प्र. शासन की भूमि
3.661
म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
573
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
पत्र क्र. 580 - प्रका. भू-अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- सर नं. 2
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.280
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
27
0.016
0.268
26
0.025
25
0.106
29/1 , 29/2
0.038
23/1, 23/2
0.145
19/1/क, 19/ 1 /ख , 19/2
0.203
20/1/क, 20/1 /ख , 20/2
0.051
21/1 , 21/2 , 21/3 , 21/4/क, 21 /4/ख
17/1/1 , 17/1/2 , 17/1/3 , 17/1/3,
0.005
17/2, 17/3
0.185
16/1 , 16/2 , 16/3
0.238
15
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग. 1.280
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 1.280
अब का योग.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 582 - प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील - सिरमौर
(ग ) ग्राम- सिसवा 546
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.957
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
230 0.247
0.026
229/1 , 229/2
228 0.212
227
0.176
0.044
256
0.200
259/1 , 259/2
0.063
258
0.025
257/1 , 257/2
373/1 , 373/2 ,
0.119
373/3 , 373/4 , 374/1, 374/2 , 374/3 3
0.226
374/4, 374/5
369/1 , 369/2 0.004
367/1 , 367/2 ,
0.022 367/3 , 367/4
366 0.076
364/1 , 364/2 , 364/3 0.054
363 0.052
362
0.011
361/1 , 361/2 , 361/3 ,
0.034
361/4, 361/5
0.009
358
359
0.095
0.069
360 574
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
(2)
(1)
334
0.101
336
0.004
0.055
333
0.001
335
1.925
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग.
ब-म. प्र. शासन की भूमि
275
0.032
.0.032
म. प्र. शासन की भूमि का योग . अब का योग . 1.957
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 584- प्रका. भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम कोलहाई 90
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.422
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.179
298
0.021
147/1 , 147/2 , 147/3
(2)
(1)
294/1 , 294/2 , 294/3 ,
0.063
294/4
0.076
292/1 , 292/2
0.081
290/1 , 290/2
0.019
291/1 , 291/2 , 291/3
0.285
169/1 , 169/2 , 169/3
0.002
281
280
0.063
0.018
279
0.123
278
486/1/173
486/2/173
0.001
486/3/173
0.245
191
188
0.011
0.024
194 शा. ख. नं. 186
0.076
189 शा. ख . नं . 186
0.023
194 शा. ख . नं. 186
0.018
489/382 शा . ख. नं . 186
0.038
187 शा. ख . नं. 186
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग. 1.366
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.012
297
293
0.044
म. प्र. शासन की भूमि का योग . अब का योग .0.056 1.422
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 17 मार्च 2015
पत्र क्र. भू-अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: ---
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- बटियागढ़
(ग ) नगर/ग्राम-पौड़ी, फतेहपुर, नयागांव , डुगरूपुरा, भिलौनी.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.35 हेक्टेयर.
ग्राम- पौंड़ी फतेहपुर ( बाँध )
खसरा
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में )
क्रमांक
(2)
(1)
0.12
47 में से
14में से
0.32
2में से
0.61 योग . 1.05
ग्राम- नयागांव
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.04
12/1 में से
12/2में से
0.05
0.03
13में से
0.02
14/2में से
0.02
14/3 में से
0.06
15में से
0.04
25/2में से
0.01
26/2में से
(2)
(1)
27/1 में से
0.02
27/2में से
27/3 में से
29में से
0.04
0.08
32में से
योग . 0.41
ग्राम- पौंड़ी फतेहपुर
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.12
10 में से
0.06
17/1 में से
0.03
17/2में से
0.03
17/3 में से
0.04
33में से
0.06
105 में से
78/4 में से
0.05
0.07
79 में से
80/2में से
0.04
0.02
106/1 में से
योग .. 0.52
ग्राम- डुगरूपुरा
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.07
53/2में से
0.04
54में से
0.02
58 में से
0.01
44/2में से
43/4में से
0.01
43/1 में से
0.01
0.11
45 में से
0.05
46 में से
0.17
48 में से
0.1
145/1 में से
0.03
158/2में से
158/3 में से
0.02
158/4 में से
0.01
161 में से
0.16 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मार्च 2015
576
(2) (1)
0.02 163/1 में से
0.05 163/3 में से
0.04 172में से
0.02 174/1 में से
170/1 में से
0.05 171/1 में से
173/3 में से
0.07 170/2 में से
169 में से
योग. 1.06
ग्राम- भिलौनी
खसरा क्रमांक (1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
0.12 10/4 में से
0.09 64में से
47 में से
0.06
0.06 44/1 में से
0.02 43/1 में से
0.03 43/2में से
0.01 21 में से
0.04 40/1 में से
0.03 41/1 में से
0.01 41/2में से
0.03 38 में से
0.04 39 में से
0.03 36 में से
0.03 37 में से
0.02 420/3 में से
0.01 419/1 में से
0.02 419/2में से
0.05 418 में से
0.06 417/1 में से
0.06 416/3में से
0.09 148 में से
0.04 149 में से
(2)
(1)
0.10
150 में से
157/2में से
0.03
0.01
156 में से
0.01
153/1 में से
0.01
154 में से
0.03
155/1 में से
384में से
0.01
0.01
386/2में से
386/5 में से
0.02
0.01
386/7 में से
386/6 में से
0.03
386/4 में से
0.01
0.01
383/1 में से
0.06
383/2में से
0.01
380में से
1.31
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भिलौनी जलाशय योजना के शेष डूब क्षेत्र एवं अतिरिक्त माईनर नहर में आने वाली भूमि हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी 2015
क्र. C - 896- एक 7-3-15- भाग एक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी- 5959- एक-7-3-2014, भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए, मंगलवार दिनांक 10 मार्च 2015 को " रंगपंचमी" के उपलक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर एवं उसकी रजिस्ट्री हेतु अवकाश घोषित किया जाता है.
उपरोक्त घोषित अवकाश के एवज १ में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर में शनिवार दिनांक 25 अप्रैल 2015 को न्यायालयीन कार्य दिवस रहेगा.
जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2015
क्र . C- 1024- एक-7-3-15- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी- 5959- एक-7-3-2014, भाग-1, जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए, भाईदूज के के उपलक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ, जबलपुर तथा खण्डपीठ ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु शनिवार दिनांक 7 मार्च 2015 का अवकाश घोषित किया जाता है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
Jabalpur, the 9th March 2015
No. C- 1033 . In exercise of powers conferred by Section 5 ( 1 ) of the Right to Information Act , 2005 Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri Naveen Saxena, Registrar (J) as State Public Information Officer for the High Court of Madhya Pradesh Bench Gwalior .
By Order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .
जबलपुर , दिनांक 26 फरवरी 2015
क्र. 186 - गोपनीय - 2015- दो- 3-250-57 ( भाग-33 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 (बी) 2-2013 - इक्कीस- ब ( एक) , ( मेरिट क्रमांक 08 ) , दिनांक 2 फरवरी 2015 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
नाम
क्रमांक
(2)
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3) (1)
सतना 1 श्री कुमार राहुल
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
क्र. 182- गोपनीय - 2015- II - 2-33-57 ( Pt . - 11-B ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
अधिकारी का नाम (2)
क्रमांक (1)
1 श्री विनोद भारद्वाज, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल.
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय पर .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
578
जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2015
क्र. D - 1279-दो- 3-47-06. श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440-21-ब-( एक) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक एक वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए पन्द्रह दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D - 1290- दो -3-32-2011 .- श्री ए. के. पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर को दिनांक 19 से 26 दिसम्बर 2014 तक आठ दिवस के अर्जित अवकाश/ शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1- ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 23 जनवरी 2015 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. D - 1292-दो- 3-420-80- भाग दस. श्री महेन्द्र पी.एस. अरोरा , सेवानिवृत्त, ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 177 दिवस ( एक सौ सतत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ - 6-1- 2012- नियम -चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
गणना-पत्रक
1. श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, सेवानिवृत्त : (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) अति. प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , इन्दौर का नियुक्तिदिनांक. 8-2-1982 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-10-2014 3. नियुक्ति दिनांक 8-2-1982 : 15 वर्ष 1 माह से दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि.
: 27 वर्ष 7 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
: 5×15=75 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
6. कालम ( 4 ) में अंकित : 26-13 × 15 = 195 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से )
: 1 × 7=7 दिन टीप:- खण्ड माह की अवधि
यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए.
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 277 दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 59
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 218दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित के अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2015
क्र. A- 1047-दो-3-420-80- भाग दस. श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी , सेवानिवृत्त , ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2015 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 174 दिवस (एक सौ चौहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
गणना- पत्रक
1. श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी , सेवानिवृत्तः 5-11-1985 (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, भोपाल का नियुक्ति दिनांक.
: 31-1-2015 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
: 1 वर्ष 4 माह 3. नियुक्ति दिनांक 5-11-1985 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
: 27 वर्ष 10 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
: 1×15-15 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
28-14× 15-210 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित :
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से )
: 225दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
: 51
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अर्जित अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 174दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून जनवरी 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. A- 1051-दो - 3-420-80- भाग दस. श्री जे. के. वैद्य, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2015 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 180 दिवस ( एक सौ अस्सी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2012-नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना- पत्रक
: 15-10-1985 1. श्री जे . के. वैद्य, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-1-2015
: 1 वर्ष 4 माह 3. नियुक्ति दिनांक 15-10-1985 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
580
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 27 वर्ष 10 माह 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) . : 1×15= 15 दिन 6. कालम ( 4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) : 28=14× 15 = 210 दिन
: 225दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
8. घटाइयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 45
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 180दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात्के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. C- 1016- दो- 2-17-2012.- श्रीमती एन. व्ही . कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 18 से 21 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 फरवरी 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 22 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
[ भाग 1 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन . व्ही. कौर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D - 1305- दो- 2-14-2013.-श्री वी. के. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2014 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 25 से 26 दिसम्बर 2014 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वी . के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1307-दो- 2-37-2014.- श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 17 से 21 दिसम्बर 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ . पी. सुनरया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 1309-दो-2-25-2012.- श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1311- दो-2-22-2013. श्री एच. एन. बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2014 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 31 दिमस्बर 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. D - 1329-दो-3-32-2011.- श्री ए. के. पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर को दिनांक 16 फरवरी 2015 के आकस्मिक अवकाश के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 12 फरवरी 2015 के अनुसार प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 9 मार्च 2015
क्र. A- 1067-दो- 2-58-2014.- श्री पी . सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को दिनांक 19 से 24 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 1069- दो- 2-50-2010.-श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 1 जनवरी 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 1071-दो- 2-58-2007. श्री बी. के. श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 19 से 21 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 1003- दो -3-420-80- भाग दस. श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्त , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2015 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 195 दिवस ( एक सौ पंच्चानब्बे दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-- एफ-6-1-2012- नियम- चार , दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना- पत्रक
1 . श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, : 21-9-1981 सेवानिवृत्त,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद का नियुक्ति दिनांक.
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: 31-1-2015 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
3. नियुक्ति दिनांक 21-9-1981 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 5 वर्ष 5 माह
: 27 वर्ष 10 माह 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) . : 5×15=75 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) : 28=14× 15 = 210 दिन
: 285दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 90
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 195 दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात्के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
क्र. B - 1006-दो-2-19-2013.- श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 2 से 9 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. एस . गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. एस. गौतम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 1037-दो- 2-38-2011.- श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 23 से 25 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 1057- दो- 2-33-2010. श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2015 का तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
क्र. D - 1358-दो- 2-52-2014.-सुश्री करूणा एस. त्रिवेदी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 29 से 31 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री करूणा एस. त्रिवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री करूणा एस. त्रिवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .
क्र. A- 1059- दो- 2-58-2010 .- श्री राजेश गुप्ता , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 18 से 21 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 फरवरी 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 22 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 1061-दो- 2-41-2014.- श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय छिन्दवाड़ा को दिनांक 9 से 13 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . के . पी . कुलकर्णी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
क्र. D- 1361- दो-2-59-2013 .- श्री एन. के. सत्संगी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2014 तक तीन दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 25 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 1063-दो- 2-25-2014.- श्री इकबाल अहमद, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2014 तक तीन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से दिनांक 3 जनवरी 2015 तक छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल अहमद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री इकबाल अहमद उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 1363- दो- 2-5-2006. श्रीमती जयश्री वर्मा , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 27 से 31 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 जनवरी 2015 के पश्चात् में दिनांक 1 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
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अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D - 1065-दो- 2-41-2013.- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 29 जनवरी 2015 से दिनांक 2 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1367-दो-2-4-2013.- श्री आर . के . जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 1 से 3 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1369-दो-2-5-2006. श्रीमती जयश्री वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 12 से 16 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
[भाग 1 अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .
क्र. D - 1375-दो-3-47-2003.- श्री शिवनारायण खरे , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 28 नवम्बर 2014 से दिनांक 2 दिसम्बर 2014 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 28 नवम्बर 2014 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. D- 1371- दो-3-117-2009.- श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 12 से 14 जनवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एच. पी . सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. पी . सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार .
क्र. C- 759-दो- 3-53-2005 . श्री कपिल मेहता, ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 16 से 28 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2015
क्र. D - 1287- दो-57-2009.-श्री फसाहत हुसैन काजी, रजिस्ट्रार (आई.टी. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 10 से 13 फरवरी 2015 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 10 फरवरी 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही.बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2015
क्र. A- 1055- दो- 3-16-2007.- श्री व्ही . बी. सिंह , रजिस्ट्रार- कम-पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक
585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2015
7 से 13 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मार्च 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . बी. सिंह , रजिस्ट्रार - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार - कम- पी.पी.एस. के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.