मध्य प्र द श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 15 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2015- चैत्र 20 , शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2015
क्र. ई. - 5-689- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री उमाकांत उमराव , आयएएस. , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 23 मार्च से 4 अप्रैल 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 अप्रैल 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री उमाकांत उमराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री जे. एन. मालपानी , भाप्रसे, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री उमाकांत उमराव द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. एन. मालपानी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015 .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 19 मार्च 2015
क्र. ई. - 1-75-2015-5- एक. श्री उमाकांत उमराव, भाप्रसे. (1996 ) , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2 ) श्री उमाकांत उमराव द्वारा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, भाप्रसे ( 2003 ) , अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2015
क्र. ई. - 5-684- आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , सचिव मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 23 से 25 मार्च 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री अशोक कुमार शाह , प्रमुख सचिव , अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक खेल एवं युवक कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अमित राठौर द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार शाह खेल एवं युवक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[ भाग 1 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-813 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, आयएएस. , संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) तथा संचालक, ग्रामीण रोजगार तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डी.एम.आई. ) को दिनांक 25 से 27 मार्च 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश प्रसाद मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) तथा संचालक, ग्रामीण रोजगार तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान ( डी.एम.आई. ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश प्रसाद मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-501 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री बी . आर . नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 24 मार्च से 1 अप्रैल 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 3 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
( 2 ) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कंचन जैन, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
801
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2015
क्र. ई. - 5-930- आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री फटिंग राहुल हरिदास , आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर को दिनांक 16 से 20 मार्च 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 तथा 21 एवं 22 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री फटिंग राहुल हरिदास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री फटिंग राहुल हरिदास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फटिंग राहुल हरिदास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2015
क्र. ई. - 1-104-2015-5- एक. श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की सेवाएं लोक निर्माण विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग भी घोषित किया जाता है .
(2) उपरोक्तानुसार श्री मनीष रस्तोगी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं सचिव, मुख्यमंत्री ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्थागत वित्त ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे एवं उनकी मूल पदस्थापना आयुक्त- सह- संचालक, संस्थागत वित्त मानी जाएगी . श्री अग्रवाल , सचिव, मुख्यमंत्री ( अतिरिक्त प्रभार ) का कार्य पूर्ववत संपादित करते रहेंगे .
(3 ) उपरोक्त पद -1 के अनुक्रम में श्री मनीष रस्तोगी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2015
क्र. ई. - 5-803 - आयएएस - लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री के. के. खरे, आयएएस. , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को दिनांक 4 से 10 मार्च 2015 तक सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-632 - आयएएस-लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री अनुपम राजन, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा प्रबंधक संचालक मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम/ राज्य वस्त्र निगम/ मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दिनांक 25 से 30 मई 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24 एवं 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम/ राज्य वस्त्र निगम/ मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-685 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मप्र ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) को दिनांक 17 से 802
27 मार्च 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी . आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मप्र ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि . ( ट्रायफेक ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी . आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-789- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री शिवानंद दुबे, आयएएस. , कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना को दिनांक 13 अप्रैल से 2 मई 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल तथा 3 एवं 4 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री शिवानंद दुबे की अवकाश अवधि में श्री के. के. खरे, भाप्रसे. ( 1997 ) आयुक्त, ग्वालियर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शिवानंद दुबे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री शिवानंद दुबे द्वारा कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. खरे, कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री शिवानंद दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवानंद दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-830- आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री भोंडवे संकेत शांताराम , आयएएस. , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 4 से
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
10 अप्रैल 2015 तक सात दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 , 3 अप्रैल 2015 एवं 11 , 12 अप्रैल 2015 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री भोंडवे संकेत शांताराम की अवकाश अवधि में श्री अभिजीत अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर , जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री भोंडवे संकेत शांताराम द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भोंडवे संकेत शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-685 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मप्र ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) को दिनांक 17 से 27 मार्च 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मप्र ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि . (ट्रायफेक ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी . आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2015
क्र. ई - 5-818- आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री एन. एस. भटनागर, आयएएस. , अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर को दिनांक 4 से 10 अप्रैल 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 , 3 अप्रैल 2015 एवं 11 , 12 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस . भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 1-82-2015-5- एक.- श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे. (1997) , आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड का प्रभार भी सौंपा जाता है.
(2) श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे. ( 1996 ) , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भी घोषित किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2015
क्र. ई - 5-650 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव , मुख्यमंत्री तथा सचिव , पर्यटन विभाग को दिनांक 11 से 19 मई 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री हरिरंजन राव की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव , आयएएस . , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश
803 शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव , मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 4 ) श्री हरिरंजन राव द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव , मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-873 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , देवास को दिनांक 6 से 17 अप्रैल 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 5 अप्रैल 2015 एवं दिनांक 18, 19 अप्रैल 2015 को पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-671 - आयएएस लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे. , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल को दिनांक 7 से 11 मार्च 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपाली रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
804
क्र. ई - 5-476 - आयएएस लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस. , कमिश्नर, जबलपुर संभाग को दिनांक 18 से 23 मई 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 मई एवं 24 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री दीपक खाण्डेकर की अवकाश अवधि में श्री शिवनारायण रूपला, भाप्रसे. , कलेक्टर, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री दीपक खाण्डेकर द्वारा कमिश्नर, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण रूपला, कमिश्नर, जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-524- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री संजय सिंह , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 5 से 11 मई 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 4 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री संजय सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. के. सिंह भाप्रसे. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
[ भाग 1 ( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015
क्र. ई- 5-565 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती गौरी सिंह, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, ऊर्जा विकास निगम तथा विकअ- सह - आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास , भोपाल को दिनांक 5 से 11 मई 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 4 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती गौरी सिंह , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, ऊर्जा विकास निगम तथा विकअ- सह - आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विकास , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती गौरी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गौरी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2015
क्र. एफ- ए- 5-09-2015 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री एस . के. सेठ, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश
अ. क्र. अवकाश
अभियुक्ति
कुल
दिन
अवधि
का प्रकार
(5) (2)
(4)
(3)
(1)
1. दि. 21-11-2014 78
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री संजय सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री संजय सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
अवकाश के पश्चात्
पूर्ण वेतन
दिनांक 7 एवं से 6-2-2015 तक.
तथा भत्तों
8-2-2015 के
सहित
अवकाश. सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की
अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2015
क्र. ई- 5-868 - आयएएस- लीव - 5 - एक. श्रीमती सूफिया फारूखी वली , आयएएस. , तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2014 द्वारा 7 से 17 अक्टूबर 2014 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015
क्र. ई - 5-501 - आयएएस- लीव- 5 - एक. श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा दिनांक 24 मार्च से 1 अप्रैल 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 2 अप्रैल एवं 3 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2015
क्र. एफ 1 ( 1 ) 10-2015- सी - ग्यारह . राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट निम्न अधिकारियों को सारणी के कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, कालम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है: -
सारणी
क्र. अधिकारी का नाम अधिनियम की धाराएं (3)
(1) (2) क्षेत्र (4)
धारा-34 भोपाल - नर्मदापुरम संभाग
1 सुश्री शशि सिंह , असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज, भोपाल.
2 श्री एम. जे . कुरैशी, असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं सोसायटीज, सागर. धारा-34 सागर संभाग, सागर
(3)
(4) (2)
(1)
इन्दौर संभाग , इन्दौर
धारा -34
3 श्री बी. एस. सोलंकी, असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं सोसायटीज, इन्दौर.
धारा-34
4 श्री अजय खरे , असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं सोसायटीज, उज्जैन . उज्जैन संभाग , उज्जैन 5 श्रीमती मंगला पुरकाम, धारा-34 असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज , ग्वालियर. ग्वारियर संभाग , ग्वारियर.
धारा-34 जबलपुर-छिन्दवाड़ा संभाग , एवं रीवा- शहडोल संभाग.
6 श्री जे. के. दुबे, असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज , जबलपुर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. अगरैया, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2015
क्र. एफ 11-90-2010- बी- ग्यारह. उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में जारी विभागीय आदेश क्रमांक एफ- 20-1-2010- बी- ग्यारह , भोपाल , दिनांक 4 जनवरी 2011 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:-
जिला
क्र. औद्योगिक क्षेत्र का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
1 ग्वालियर 19.99 रेडीमेड गारमेंटस पार्क " दुकुल " गदाईपुरा , ग्वालियर .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल भारतीय , उपसचिव.
806
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2015
क्र. एफ- 3-9-2014- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न परन्तुक के साथ राज्य सरकार द्वारा शहडोल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना , 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः-
1. आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल, मध्यप्रदेश .
2. कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, शहडोल, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , शहडोल, मध्यप्रदेश.
( 2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी :-
परन्तु ग्राम गोरतरा तहसील , सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3 , 538/2 , 539 , 542/1/4/2 कुल रकबा 3.625 हेक्टेयर का भू- उपयोग उपान्तरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 23 ( क) 1 ( ख ) के अन्तर्गत राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन होकर प्रारम्भिक सूचना दिनांक 26 जुलाई 2013 को जारी की गई थी. प्रारम्भिक सूचना के जारी किये जाने के फलस्वरूप उक्त भूमि के भू- उपयोग संबंधी अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील हो गये. दिनांक 28 जनवरी 2014 को शहडोल विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन की कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 के अन्तर्गत की गई. उक्त कार्यवाही में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा वांछित भू- उपयोग प्रस्तावित किया गया. चूंकि धारा 23 ( क) 1 ( ख ) के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्व में प्रारम्भ कर दी गई थी एवं इस धारा के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के लिये लेव्ही शुल्क लिया जाता है . अतः ग्राम गोरतरा तहसील सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3 , 538/2 , 539 , 542/ 1 / 4/2 कुल रकबा 3.625 हेक्टेयर का भू- उपयोग आवासीय तभी मान्य होगा जब धारा 23 ( क ) के अन्तर्गत देय लेव्ही शुल्क आवेदक द्वारा जमा कराया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2015
क्र. एफ- 3-9-2014- बत्तीस . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-9-2014- बत्तीस , दिनांक 31 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, अवर सचिव.
Bhopal , the 31st March 2015
NOTICE
No. F - 3-9-2014 - XXXII .- Notice under Section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Shahdol , 2031 (Planning Area ) under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 ( No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely: -
1. Commissioner, Shahdol Division , Shahdol , Madhya Pradesh.
2. Collector , Shahdol , District Shahdol Madhya Pradesh.
3. C.M.O. , Municipal Council Shahdol , Madhya Pradesh .
4. Dy. Director, Town & Country Planning Distt . Office Shahdol , Madhya Pradesh .
(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19 ( 5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 :-
Provided land use change case of Village Gourtara , Tahsil Sohagpur , Khasra No. 67/3 , 538/2 , 539 , 542/1 / 4/2 Total area 3.625 Hac . under Section 23 ( A) 1 ( B ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is under consideration of State Government for which initial notice has been issued on 26th July 2013 . Provision's of the act has come into force for the said land due to publication of initial notice for land use change . Draft Development Plan for Shahdol was 807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
published on 28th January 2014 under Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973. Applicant has proposed for desired land use for land in question in the above proceedings . Since proceeding's under Section 23 (A) 1 ( B ) were initiated prior to publication and there is a provision of charging levy under this Section hence residential land use for Village Gourtara , Tahsil Sohagpur , Khasra No. 67/3 , 538/2 , 539, 542/1/4/2 Total area 3.625 Hac . will be valid only when due levy under Section 23 (A) is deposited by applicant .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VARSHA NAOLEKAR , Dy . Secy.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2015
फा. क्र. 17( ई ) 4-2001 - इक्कीस ब( एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर, अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है:-
प्रभारी रजिस्ट्रार 1. श्री अजय श्रीवास्तव, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, विदिशा.
अतिरिक्त कल्याण आयुक्त 2. श्री राजेन्द्र चौरसिया, अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर.
उप कल्याण आयुक्त 3. श्री दीपक बंसल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , कटनी.
फा. क्र. 17 ( ई ) 67-2008 - इक्कीस- ब ( एक ) -891.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है:-
नवीन पदस्थापना (3)
नाम तथा पद (2)
क्र. (1)
श्री एम. के. त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , होशंगाबाद के स्थान पर.
1. श्री निसार अहमद, दशम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जबलपुर
(3)
(1)
(2)
श्री आर. एल. करोरिया, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , इन्दौर के स्थान पर.
2. श्री राजकुमार वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वाह जिला मण्डलेश्वर.
श्री आर. एस . चुंडावत, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , भोपाल के स्थान पर.
3. श्री सुधीर मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटारसी.
श्री ए. के. धाकड़, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, मंदसौर के स्थान पर.
4. श्री महेश कुमार चौहान, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के न्यायालय के अति. न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेटलावद, जिला झाबुआ.
, श्रीमती शालिनी शर्मा , पीठासीन , अधिकारी , श्रम न्यायालय, छिन्दवाड़ा के स्थान पर.
5. श्री आनंद कुमार सेहलाम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 जबलपुर.
श्री ए. के. पाठक, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, ग्वालियर के स्थान पर.
6. श्री संतोष कुमार गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , परासिया, जिला छिन्दवाड़ा.
फा. क्र. 1-1-2002 - इक्कीस ब( एक ) -890.- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:-
नाम
क्र.
(2)
पदनाम/ पदस्थापना (3)
(1)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल में श्री विनोद भारद्वाज के स्थान पर.
1. श्री प्रदीप कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर.
2. श्री श्यामकांत कुलकर्णी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा. प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर में नवीन रिक्त पद पर.
808
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(3)
(1) (2)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना में श्री महेश भदकारिया के स्थान पर.
3. श्री सुशील कुमार शर्मा , विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, विदिशा.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर में श्री अनिल वर्मा के स्थान पर.
4. श्री संजीव दत्ता, विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, छतरपुर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन में रिक्त पद पर.
5. श्री भाऊराव पाटिल, विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, जबलपुर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा में श्री श्यामकांत कुलकर्णी के स्थान पर.
6. श्री प्रभात कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, बैतूल.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दमोह में रिक्त पद पर.
7. डॉ. सुभाष कुमार जैन, अति. जिला न्यायाधीश, हटा, जिला दमोह.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी में रिक्त पद पर.
8. श्री अमनिश कुमार वर्मा , प्रथम अति. जिला न्यायाधीश , मुरैना.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दतिया में रिक्त पद पर.
9. श्री रूचिर शर्मा प्रथम अति. जिला न्यायाधीश, दतिया.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर में रिक्त पद पर.
10. श्री अनिल कुमार भाटिया , अति. जिला न्यायाधीश , बागली, जिला देवास.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल में श्री इकबाल अहमद के स्थान पर .
11. डॉ. विजय कुमार अग्रवाल , प्रथम अति. जिला न्यायाधीश, बैढ़न (मुख्यालय सिंगरौली) .
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़, श्री अनुपम श्रीवास्तव के स्थान पर.
12. श्री विनोद कुमार, द्वितीय अति. जिला न्यायाधीश, रीवा.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , डिण्डौरी में रिक्त पद पर.
13. श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सप्तम अति. जिला न्यायाधीश , रीवा.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर में रिक्त पद पर.
14. श्री अजय प्रकाश मिश्र, अष्टम अति. जिला न्यायाधीश, जबलपुर .
(2)
(3)
(1)
अति. प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर में रिक्त पद पर.
15. श्रीमती रेणुका कंचन, पंचम अति. जिला न्यायाधीश, ग्वालियर.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2015
फा. क्र. 16-4-98- इक्कीस ब( दो) .- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 ( क्रमांक 29 सन् 1983 ) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव , सेवानिवृत्त, मुख्य अभियंता को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में तकनीकी सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , के लिए नियुक्त करता है.
F. No. 16-4-98 - XXI - B (2 ) .- In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983 ( No. 29 of 1983 ) the State Government hereby appoints Shri Om Prakash Shrivastava , Retired Chief Engineer as a technical Member of the M.P. Arbitration Tribunal from the date he assumes charge for the period of five years or till he attains the age of sixty five years which ever is earlier .
फा. क्र. 16-4-98- इक्कीस ब (दो ) .- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 ( क्रमांक 29 सन् 1983 ) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री प्रदीप कुमार वर्मा , जिला न्यायाधीश , अनूपपुर को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , भोपाल में न्यायिक सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , के लिए नियुक्त करता है .
F. No. 16-4-98 - XXI - B ( 2 ) .-In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983 (No. 29 of 1983 ) the State Government hereby appoints Shri Pradeep Kumar Verma, Distt . Judge Anooppur as a Judicial Member of the M.P. Arbitration Tribunal from the date he assumes charge for the period of five years or till he attains the age of sixty five years which ever is earlier .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
809
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015
फा. क्र. 17 (ई ) -35-05- इक्कीस ब ( दो).- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , नियम 1996 के नियम 14 के उपनियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक 1994 का संख्यांक 59 ) द्वारा यथा संशोधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) की धारा 11 - क की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्न अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट तालुक/तहसील विधिक सेवा समिति के लिए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधिपति के परामर्श से उक्त अनुसूची के कॉलम ( 4 ) पें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है: -
अनुसूची
जिला
तहसील
क्र.
पदेन/निर्दिष्ट सदस्य का नाम (4)
तहसील संख्या (5) (3)
(1) (2)
2
वरिष्ठ न्यायाधीश जो पदेन अध्यक्ष होगा
1
1. राजनगर
1 .
छतरपुर
अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ.
2.
3. उपखण्डीय अधिकारी (राजस्व)
4.
उपखण्डीय अधिकारी ( पुलिस )
नामनिर्दिष्ट सदस्य
1.
श्री द्वारिका प्रसाद चंदेल, वरिष्ठ अधिवक्ता
2. बडामलहरा
1 .
वरिष्ठ न्यायाधीश जो पदेन अध्यक्ष होगा
2.
अध्यक्ष , अधिवक्ता संघ
3. उपखण्डीय अधिकारी ( राजस्व)
4. उपखण्डीय अधिकारी ( पुलिस )
नामनिर्दिष्ट सदस्य
1. श्री पवन मिश्रा , वरिष्ठ अधिवक्ता
1 2
सीधी
1 .
वरिष्ठ न्यायाधीश जो पदेन अध्यक्ष होगा
1. रामपुर नैकिन
अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ.
2.
3. उपखण्डीय अधिकारी ( राजस्व )
4. उपखण्डीय अधिकारी ( पुलिस )
नामनिर्दिष्ट सदस्य
1. श्री प्रभाकरण सिंह , अधिवक्ता
1
1.
वरिष्ठ न्यायाधीश जो पदेन अध्यक्ष होगा
3
1. नलखेड़ा
शाजापुर
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ.
3. उपखण्डीय अधिकारी ( राजस्व )
4. उपखण्डीय अधिकारी ( पुलिस )
[ भाग 1 810
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
नामनिर्दिष्ट सदस्य
1.
श्री मांगीलाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता
1 4
सतना
1 .
वरिष्ठ न्यायाधीश, जो पदेन अध्यक्ष होगा
1. चित्रकूट
2. अध्यक्ष , अधिवक्ता संघ.
3. उपखण्डीय अधिकारी ( राजस्व )
4.
उपखण्डीय अधिकारी ( पुलिस )
नामनिर्दिष्ट सदस्य
1. श्री बी. पी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
1 5 डिण्डौरी
1 .
वरिष्ठ न्यायाधीश, जो पदेन अध्यक्ष होगा
1. शहपुरा
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ.
3.
उपखण्डीय अधिकारी ( राजस्व )
4. उपखण्डीय अधिकारी ( पुलिस)
नामनिर्दिष्ट सदस्य
1.
श्री राकेश अग्रवाल, अधिवक्ता
1 6
1 .
वरिष्ठ न्यायाधीश, जो पदेन अध्यक्ष होगा
राजगढ़ 1. सारंगपुर
2. अध्यक्ष , अधिवक्ता संघ.
3. उपखण्डीय अधिकारी ( राजस्व)
4. उपखण्डीय अधिकारी ( पुलिस)
नामनिर्दिष्ट सदस्य
1. श्री चांदमल जैन, समाज सेवी
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2015
फा. क्र . 1 ( बी ) 34-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री विष्णु कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री छिंदामीलाल श्रीवास्तव , अधिवक्ता, जिला नरसिंहपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नरसिंहपुर सत्र खण्ड के नरसिंहपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.
811
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 5 मार्च 2015
भू-अर्जन-प्र . क्र. एफ- 15- पत्र क्रमांक 50 - भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. मे. ) लगभग
(3)
(2)
(4) (1)
रजौला
0.057 सतना मझगवां
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा म. प्र.
रजौला, मोकमगढ़ मार्ग में पैसुनी नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ- 15- पत्र क्रमांक 51- भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. मे. ) लगभग
(3)
(4) (1)
(2)
0.506 सतना
मझगवां मोहकमढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा म. प्र.
रजौला, मोकमगढ़ मार्ग में पैसुनी नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
812
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर , दिनांक 13 मार्च 2015
प्रारंभिक अधिसूचना
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में फतेहपुर चिकली तालाब योजना तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की योजनान्तर्गत ग्राम करणपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित हैं.
अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-करणपुरा , तहसील सीतामऊ
विवरण
स.क्र.
(2)
(1)
1
ग्राम करणपुरा
फतेहपुर चिकली तालाब ग्राम करणपुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )
असिंचित (4)
सिंचित (3)
कुल (5) 0.21 हे .
0.00 हे.
0.21
अनुसूची ( 2 )
स.क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा क्रमांक
(3) (1)
(2)
ग्राम-करणपुरा :
24. पे.
1 कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी निवासी चिकला.
25/1 2 कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी निवासी चिकला.
25/2 3 श्यामलाल पिता अमृतलाल कुल्मी
94/1 मानसिंह पिता मनोहरसिंह
4
5
94/2 दिपकुंवर बैवा मनोहरसिंह
95 6 ईश्वर सिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत
7
46मीन 1 शिवसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत नि. करणपुरा.
47 8 कमलसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत निवासी करणपुरा.
फतेहपुर चिकली तालाब निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक विवरण
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
(4)
असिंचित (6)
कुल (7) सिंचित (5)
0.08 0.08
0.35
0.01 0.09
0.01
0.02 1.15
0.02
0.45
0.02
0.02
0.02 0.02
0.46
0.02 0.45
0.02
0.91
कच्चा कुआ 1 कच्चा कुआ 1
0.00
पाईप लाईन 230
पाईप लाईन 230 मीटर एवं कच्चा कुआ 1
मीटर एवं कच्चा कुआ 1 813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
91 9 बेबीकुंवर पति ईश्वरसिंह
93 10 रतनकुंवर पति मनोहरसिंह
115मीन 11 भेरूलाल पिता देवा कुमावत
कुल योग
(6)
(4)
(5)
(7) 0.00
पाईप लाईन 250 मीटर पाईप लाईन 250 मीटर
0.00
कच्चा कुआ 1 कच्चा कुआ 1
0.36
0.04 0.04
0.21
0.21 4.22
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में फतेहपुर चिकली तालाब योजना तहसील सीतमऊ जिला मन्दसौर की योजनान्तर्गत ग्राम चिकली के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित हैं.
अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-चिकली , तहसील सीतामऊ
स.क्र .
विवरण
(1)
(2)
1
ग्राम चिकली
फतेहपुर चिकली तालाब ग्राम चिकली :
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित (3)
कुल (5)
असिंचित (4)
5.88
0.00 हे.
5.88 हे.
अनुसूची ( 2 )
फतेहपुर चिकली तालाब निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक विवरण
स.क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर (1)
(2)
(3) ग्राम-चिकली :
179 पे.
1 रामकुंवर पति बिहारी सिंह राजपूत
2
197 मानसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत
201 3 नाहरसिंह पिता उदयसिंह राजपूत
206/1 4 रघुवीरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत
206/2 5 मनोहरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत
206/3 6 भंवरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत
मीन-1
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
कुल (7) (4)
असिंचित (6)
सिंचित (5)
0.42 0.42
0.42
0.16 0.16
0.16
0.81 0.88
0.81
0.06
0.06
0.12
0.20
0.20
0.40
0.20
0.20 0.43 814
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(3) (1)
(2)
288/3 7 शांतिबाई पति रामनारायण बलाई
8
246 गट्टु पिता माधु भील
257 9 रूघनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत
274 10 मंदिर श्री रामचन्द्रजी
311 प्रबंधक कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन.
288/1 11 भगतराम पिता धुरा बलाई
288/2 12 बद्रीलाल पिता धुरा बलाई
289/1 13 ललीताबाई पिता बाबुलाल भील
289/2 14 शम्भुलाल पिता भुवान भील
289/3 15 भारतलाल पिता भुवान भील
290/1 भंवरलाल पिता भेरूलाल भील
16
290/2 रामलाल पिता भेरूलाल
17
324/1 18 लालसिंह पिता देवीसिंह राजपूत
594/327 19 बिहारीसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत
20
324/2 सामन्तसिंह पिता देवीसिंह राजपूत
351 21 मांगुसिंह पिता सज्जन सिंह , ईश्वरसिंह
बा. भगवानसिंह, सामंतसिंह , कमलेश ना.बा. पिता मदनसिंह सरपरस्त, माता प्रेमकुंवर, बैवा मदनसिंह पेपकुंवर बैवा हिन्दुसिंह राजपूत
[ भाग 1
(6)
(4)
(5)
(7)
0.32 0.32
0.32
0.39
0.39 0.44
0.46 0.46
0.46
0.24 0.24
0.24
0.16
0.16 0.16
0.11
0.11 0.11
0.21 0.21
0.21
0.07 0.07
0.07
0.07 0.07
0.07
0.06 0.06
0.06
0.09 0.09
0.09
0.09 0.09
0.09
0.12 0.12
0.12
0.09 0.09
0.09
0.13 0.13
0.13
0.10 0.10
0.20
0.19 0.19
0.19
235/2मीन 2
22 बसंतीबाई बैवा नन्दा, मदन भंवरबाई पिता नन्दा
337 23 प्रतापसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत
340 24 रामेश्वर पिता कुशाल भील
343 25 गोपालकुंवर पति मानसिंह राजपूत
344 26 सरूप पिता नन्दा बलाई
382 27 प्रभुबाई पिता भेरू भील
0.30 0.30
0.60
0.15 0.15
0.15
0.05 0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.17 0.17
0.17
0.10 0.10
321 मी. 1
28 भंवरसिंह पिता बगदुरसिंह
180 29 लक्ष्मणसिंह पिता सरदारसिंह
299 पे.
30 रामसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत
227 31 सेवा खातेदार
कुल योग .. 0.10
0.30
0.30 0.91
1.24
पाईप लाईन 400 मीटर 0.01
0.01 3.54
5.88 12.27
5.88 815
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
क्र. 597-13-14 - प्र. क्र. 03-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में देथलीबुजुर्ग से पनवाड़ी पहुंच मार्ग योजना में ग्राम देथलीबुजुर्ग, पिपल्याराजा, पनवाडी, साठखेड़ा की भूमि सड़क निर्माण के लिए आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- देथलीबुजुर्ग , पिपल्याराजा, पनवाड़ी, साठखेडा
स.क्र.
विवरण
(2)
(1)
1
देथलीबुजुर्ग
2
पिपल्याराजा
3
पनवाड़ी
4
सांठखेडा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )
असिंचित
सिंचित
कुल
(4)
(5) (3)
3.260
1.980
1.280
0.130
0.370 0.240
1.180 0.750
0.430
0.390
0.420 0.030
2.300
2.930
5.230
कुल योग
अनुसूची ( 2)
देथलीबुजुर्ग से पनवाड़ी पहुंच मार्ग
स.क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
(3) (1)
(2)
ग्राम-देथलीबुजुर्ग
772 1 रोडा पिता भेरूलाल जटिया नि. ग्राम भूमिस्वामी.
755 2 फकीरचंद पिता नानुराम रूकमण बाई बेवा नानुराम चव ईशवर बबलु ना. बा. पिता सत्यनारायण अ. पा. कर्ता मातारानी बाई बेवा सत्यनारायण जटिया नि. ग्राम भूमिस्वामी.
754 3 रामलाल पिता सेवा व विनोद दशरथ , पुरालाल, ललिता बाई, पुरीबाई पिता चुपालाल व सीता बाई बेवा चुपालाल जटिया सा.
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
(4)
सिंचित (5)
(6)
कुल (7)
0.000
0.110 3.150
0.110
0.000
0.040 0.840
0.040
0.000
0.060 1.330
0.060 816
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2)
(3) (1)
753 4 राधेश्याम प्रभुलाल पिता नंदराम जटिया नि. ग्राम भूमि स्वामी.
5
752 हिरालाल पिता भवरलाल गायरी नि. ग्राम भूमि स्वामी.
6
750 प्रभुलाल पिता भवरलाल गायरी नि. ग्राम भूमिस्वामी.
744 7 भवरलाल बाबुलाल पिता नारायण व कस्तुर बाई बेवा मांगीलाल चमार नि. ग्राम. भूमि स्वामी.
739 8 गोविंदराम बालाराम पिता कालुराम व
815 शीला बाई बेवा कालुराम व शांतिबाई
818 सुमित्राबाई पिता हीरा व रुकमण बाई बेवा हीरा जाट नि. ग्राम भूमि स्वामी.
योग .. 3
738 9 भेरूलाल पिता रामलाल कुलमी नि. ग्राम भूमिस्वामी.
730 10 बाबुलाल पिता काशीराम कुलमी नि. गारीयाखेडा भूमि स्वामी.
729 11
1053 बंसतीलाल कुलमी पिता किशनलाल कुलमी नि. ग्राम भूमि स्वामी.
योग .. 2 12
728 रमेशचुद्र पिता उकारलाल गायरी नि. ग्राम भूमि स्वामी.
723 13 भारतराम पिता प्रेमचद्र कुलमी नि. ग्राम भूमि स्वामी.
722 14 मांगीलाल नारायण केशुरात पिता सोजी व धापुबाई बेवा सोजी बंजारा सा. देह भूमि स्वामी.
1133 15
1151 बंशीलाल पिता परथी बंजारा नि . ग्राम भूमि स्वामी.
योग .. 2
1145 16
1149
1147 बद्रीलाल बसंतीलाल बापुलाल पिता किशन लाल व राम गोपाल पिता कालुराम कलावती बाई बेवा कालुराम कुलमी नि. ग्राम भुमि स्वामी.
योग .. 3
(6)
(5)
(7) (4)
0.050
0.050
0.000
0.970
0.280
0.050
0.000
0.050
0.040 0.560
0.000
0.040
0.090
0.090 0.090
0.000
0.000
0.060
0.060 0.490
0.120
0.000
0.120 1.050
0.000
0.080 0.080
1.060
0.260 0.200
0.060
0.130
0.000
0.130 0.560
0.070
0.070
1.160
0.000
0.070
0.070
1.180
0.000
0.050
0.050 0.900
0.000
0.000
0.120
0.120
0.070
0.070
1.180
0.000
0.200
0.200 2.210
0.000
0.130 0.000
0.130
2.360
0.070
0.0070
1.470
0.000
0.060
0.060
0.000
0.820
0.130
0.130 0.000
0.290
1.720
0.000
0.290
0.050
0.050 0.000
1.400
0.080
0.080 0.000
0.400
0.000
0.420
0.420 817
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
1137 17 जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गरोठ.
819 18 रमेशचन्द्र पिता पुरालाल कुलमी नि. ग्राम डलगु मगरा भूमि स्वामी.
820 19 गीता बाई पिता शिवनारायण माली नि. ग्राम भूमि स्वामी.
821 20 कालुराम पिता भेरूलाल कुलमी नि. ग्राम भूमि स्वामी.
895 21 अम्बा कुमारी पति इंन्द्रमल कुलमी नि. ग्राम भूमि स्वामी.
1047 22 परथी पिता हेमा बंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी.
1051 23 बालु बाबु पिता भगा व तुलसी बाई बेंवा भग्गा बंजारा , नि. ग्राम भूमि स्वामी.
1054 24 बसंतीलाल बापुलाल पिता किशनलाल व रामगोपाल पिता कालु राम व कलाबाई बेवा कालुराम कुल्मी, नि. ग्राम भूमि स्वामी.
1134 25 मांगीलाल पिता परथी बंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी.
1135 26 केशुराम हजारी नारायण किशन पिता लक्खा व बरदीबाई बेवा लक्खा बंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी.
816 27 मानसिंह बंशीलाल रमेश पिता उँकार व घापुबाई बेवा उँकार गायरी , नि. ग्राम भूमि स्वामी.
745 28 कन्हैयालाल पिता मांगीलाल गुर्जर सा. देह भूमि स्वामी.
745 29 हीरालाल पिता भँवर बाई गुर्जर सा. देह भूमि स्वामी.
योग (4)
(5)
(6)
(7) 0.000
0.110
0.110 0.940
0.000
0.040 0.040
3.170
0.000
0.090 0.090
0.970
0.150
0.000
0.310
0.150
0.000
0.150
0.150 2.710
0.020 0.000
0.020
0.620
0.000
0.040 0.570
0.040
0.000
0.110 2.290
0.110
0.350 0.000
0.350
1.470
0.080
0.080
0.000
1.120
0.030
0.000
0.920
0.030
0.000
0.060 0.060
0.670
0.000
0.060 0.060
0.680
3.260
1.980
1.280 818
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(3) (2)
(1)
ग्राम- पिपल्याराजा
232 1 फतेराम पिता बालु जाति मीणा नि.
259 ग्राम भूमि स्वामी.
260 (4)
(5)
(7)
0.000
0.020 0.020
0.650
0.050
0.000
0.050 0.690
0.010 0.220
0.000
0.010
0.080 0.070
0.010
योग .. 3
230 राधेश्याम राम चंन्द्र गोपाल पिता कारू व 2
269 नारायणी बाई बेवा कारू प्रभु भागीरथ हरदार बाई पिता भुवाना नानी बाई बेवा भुवाना जाति मीणा, नि. ग्राम भूमि स्वामी.
0.010
0.000
0.010 0.170
0.000
0.040 0.040
0.520
0.010
0.050 0.040
योग .. 2
3
229 हरिसिंह पन्नालाल पिता कारूलाल जाति रावत, नि. ग्राम भूमि स्वामी.
215 4 रामनारायण पिता भवरलाल मीणा नि. ग्राम भूमि स्वामी.
214 5 कालु पिता हीरालाल मीणा, नि. ग्राम भूमि स्वामी.
207 6 बगदीराम हरीसिंह पन्ना लाल नाथुलाल पिता कालु मीणा, नि. ग्राम
274/1 7 उकारलाल पिता नारायण चमार नि . ग्राम भूमि स्वामी.
274/2 8 किशनलाल पिता नारायण चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी.
273 9 कालुराम पिता नवल जाति मीणा नि. ग्राम भूमि स्वामी.
270 10 मोहन लाल पिता रानारायण मीणा नि. ग्राम भूमि स्वामी.
264/1 11 जगन्नाथ पिता अमरा चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी.
264/2 12 रामलाल पिता अमरा चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी.
0.010 0.010
0.000
0.410
0.010
0.000
0.650
0.010
0.000
0.010
0.010 0.640
0.020 0.740
0.000
0.020
0.000
0.020
0.020 0.140
0.020
0.020 0.150
0.000
0.020 0.020
0.000
0.020
0.010 0.000
0.010
0.380
0.020 0.020
0.000
0.550
0.020 0.020
0.000
0.540 भाग 1 ]
819
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(3) (2)
(1)
262 13 बापुलाल पिता रामनारायण मीणा नि. ग्राम भूमि स्वामी.
14
264/3 शंकर पिता अमरा चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी.
15
265 नानुराम पुरालाल पिता कवर लाल पारवती बाई बेवा कवरलाल शंकर लाल पिता मोखा मीणा, नि. ग्राम भूमि स्वामी.
योग .
ग्राम-पनवाड़ी
1014 1
कवरलाल पिता भवर लाल मीणा
757/1129 2
शिवनारायण पिता वरदीलाल मीणा
1015 3 मोहनलाल मदन पिता माधु मीणा
4
1016/1 रतनलाल पिता मगन मीणा
1023/2 (5)
(6)
(7) (4)
0.000
0.010
0.010 0.200
0.000
0.020 0.550
0.020
2.000
0.040
0.010
0.050 0.240
0.370
0.130
0.000
0.020
0.020 0.200
0.010 0.010
0.000
0.010
0.090
0.020
0.020 0.000
0.030
0.010
0.010 0.000
0.020
0.020 0.400
0.030
0.030 0.000
योग .. 2
5 सत्यनारायण पिता मगन मीणा
1016/2
757
1023/1 0.030
0.000
0.010
0.010
0.010
0.000
0.010
0.010 0.000
0.010
0.010 0.200
0.000
0.030
0.030
योग .. 3
6
765 शिवनारायण लक्ष्मीनारायण पिता सीताराम मीणा.
764 7 राधेश्याम पिता नानालाल मीणा
763 8 घनश्याम पिता बद्रीलाल लोहार
1017 9 श्याम सुंदर पिता बंशीलाल शर्मा
1020 10 मथुरा लाल पिता देवीलाल लोहार
756 11 उदयराम मथुरालाल शंकर लाल राधेश्याम पिता देव जी लोहार.
1021 12 रामेश्वर जुवार सिंह पिता पुरालाल मीणा
1022 भगीरथ पिता भंवरलाल मीणा
13
755/1131 14 बालु दिनेश पिता भगवान तेली
755 15 कालुराम पिता देवीलाल नई
0.010
0.010 0.040
0.000
0.000
0.010
0.010 0.020
0.000
0.010
0.010 0.030
0.000
0.010
0.010 0.010
0.000
0.010
0.010 0.010
0.040
0.000
0.010
0.010
0.010 0.010
0.000
0.010
0.010 0.000
0.010
0.010
0.010
0.010 0.010
0.000
0.010 0.010
0.000
0.010 820
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(3) (2)
(1)
754 पै.
16 केशुराम पिता रामलाल मीणा
753 17 प्रभुलाल पिता मगन मीणा
734/2 18 रतनलाल राघुलाल शोभाराम रामेश्वर पिता तैली.
734/4 शिवनारायण पिता किशनलाल मीणा
19
1028 20 अनुप कुमार पिता विरेन्द्र कुमार चौधरी
1031 (5)
(6)
(7) (4)
0.000
0.010
0.010 0.010
0.010 0.020
0.000
0.010
0.020
0.020 0.200
0.000
0.020 0.450
0.020
0.000
0.050 0.000
0.050
0.470
0.000
0.020
0.020 0.250
0.070
0.000
0.070
योग .. 2
1027 21 देवीलाम पिता बापुलाल मीणा
1029 22 प्रभुलाल पिता हिरालाल मीणा
1030 23 शंभुलाल लाल पिता देवीलाल मीणा
964 24 अमित कुमार पिता विरेन्द्र कुमार चौधरी
710 0.000
0.010
0.010 0.200
0.030 0.030
0.000
0.360
0.000
0.010
0.010 0.340
0.070
0.000
0.070 2.530
0.050
0.000
0.050
0.700
0.120 0.120
0.000
योग .. 2
25
1036 मांगीलाल पिात मगन लाल मीणा
719 26 तेजकुंवर बाई बेवा विरेन्द्र कुमार
1035
0.040
0.000
0.040
1.780
0.050
0.030
0.020
1.660
0.000
0.030
0.030 0.310
0.080
0.060
0.020
योग
2
720 27 प्रमिला बाई पति रमेशचन्द्र चौधरी
710 28 जगदीश पिता कालुराम मीणा
709 29 कालुराम पिता बाबुलाल मीणा
1038 30 भागीरथ पिता भवँरलाल मीणा
1039 31 प्रभुलाल पिता रामनारायण मीणा
1102 32 रोशन सुभान अजिज खाजु शरीफ पिता रमजानी पिंजारा सा. साठखेडा.
33
1101 खाजु पिता अलाबक्ष पिंजारा सा . साठखेडा
1099 34 खाजु पिता सुभान पिंजारा सा. साठखेडा
1092
1097 0.100
0.020
0.120 1.610
0.000
0.050 0.770
0.050
0.040
0.000
0.730
0.040
0.000
0.640
0.030
0.030
0.000
0.020 0.020
0.370
0.070
0.000
0.070
0.900
0.010
0.010 0.870
0.000
0.000
0.050 0.050
0.920
0.000
0.070 0.070
0.130
0.000
0.020
0.020 0.560
0.000
0.140
0.140
योग
3
821
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
1096 35
1093 मोहनलाल बद्रीलाल रामचन्द्र राणेश्याम पिता फकीर चंद कुम्हार सा. साठखेडा.
(6)
(7) (4)
(5)
0.040
0.000
0.040
0.600
0.000
0.030 0.270
0.030
0.000
0.070 0.070
योग .. 2
महायोग ग्राम साठखेडा :
75 1 चांद मोहम्द पिता अजिमुल्ला रसुल गुलाम मोहम्मद निजामुदिन हबीब हमीर मुस्ताक एहमद पिता रहिममुला सुगरा बाई बेवा रहिममुला इदीबाई पिता रहिममुला सेहजाद पिता रहिममुला अ. पा. कर्ता मेरोज बेवा रहिममुला नि. ग्राम भूमि स्वामी.
159 2 हाजनबी बेवा मांगु कालु मोहम्मद पिता उसमान ना. बा. अ.पा. कर्ता माता हाफिजन बेवा उरमान गुलाम मोहम्मद वाजगनी मो. अलादीन हासम इल्यास एहमद पिता पारबक्ष मो. बापु पिता रोशन शायरा जुबेदा पिता रोशन गुलजार मेमरूदीन इक्रामउदीन कामरोउदीन मुस्ताक एहमद पिता वली मो.
78 3 कालु रफिक मो. पिता शफी मोहम्मद अलानुर शकुर पिता करिम जाति पिंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी.
4
144/1 राजेश्वर पिता नारायण गायरी नि. ग्राम भूमि स्वामी
144/2 5 प्रेम बाई धोबी नि. ग्राम भूमि स्वामी
144/3 6 देवीलाल पिता उकारलाल धापुबाई बेवा उकारलाल गायरी नि. ग्राम भूमि स्वामी.
97 7
98 पै.
एहमदनुर पिता मो . राजु हाफिज पिता नबीनुर करीम बाई बेवा मो. व एहसान मजिद पिता खाजु व खातुन बाई बेवा खाजु पिंजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी.
1.180 0.750
0.430
9.740
0.070
0.070 0.000
0.405
0.180 0.506
0.000
0.180
0.000
0.010
0.010 0.138
0.030
0.000
0.030 0.800
0.030
0.030
0.000
0.769
0.000
0.030 0.030
0.250
0.060
0.060
0.000
0.849
0.010
0.010 0.000
0.136
0.070
0.070
0.000
योग .. 2
महायोग
0.390
0.420 0.030
2.868
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
822
[भाग 1 क्र. 603-13-14-प्र . क्र. 04- अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में पोलाडूंगर पहुंच मार्ग योजना में ग्राम खारखेडा की भूमि सड़क निर्माण के लिए आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-खारखेडा
स.क्र.
विवरण
(1)
(2)
1
खारखेड़ा
योग .
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित
(3)
असिंचित (4)
कुल (5)
0.600
0.400
0.200
0.600 0.200
0.400
अनुसूची ( 2)
पोलाडूंगर पहुंच मार्ग
स.क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर (2)
(3) (1)
ग्राम -खारखेडा
2/1 1 बद्रीलाल पिता गमेर व राम कन्याबाई पति बद्रीलाल.
2/13 2 अवंताबाई पति शंकरसिंग सौ.रा. निवासी कोटडाखुर्द.
3
2/1 कालुराम पिता दौलतराम बलई ग्राम भूमि स्वामी, नि. खारखेडा.
योग . 3
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
कुल (4)
सिंचित (5)
(6)
(7)
0.200
0.200 0.500
0.000
0.000
0.200 0.200
0.200
0.500
0.000
0.200
0.200
0.400
1.200
0.600 0.200
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 609-13-14- प्र. क्र. 01- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में टकरावद से देवरी हरिपुरा तक पहुंच मार्ग योजना में ग्राम टकरावद की भूमि सड़क निर्माण के लिए आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
भाग 1 ]
823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
अतः भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम -टकरावद
विवरण
स.क्र.
(1)
(2)
1
टकरावद
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित
असिंचित
(3)
(4)
कुल (5)
0.560
0.350
0.210
0.350
0.560 0.210
योग ..
अनुसूची ( 2)
टकरावद से देवरी हरिपुरा पहुंच मार्ग
स.क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर (1)
(3) (2)
ग्राम-टकरावद
230 1 हीरालाल पिता नवल मीणा
2
212पै.
वरदीलाल पिता मांगीलाल चमार
212पै .
3 बंशीलाल पिता डालुराम चमार
232/2 4 मोहनलाल पिता बद्दा बलाई
5
232/1 रतनलाल पिता बद्दा बलाई
235 6 सम्मपतकुंवर पति गोपालसिंह
7
236 सम्मपतकुंवर पति गोपालसिंह
योग 3
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
सिंचित
असिंचित
(4)
(5)
(6)
कुल (7) 0.140
0.820
0.000
0.140 0.000
0.260
0.060
0.060
0.060 0.000
0.060
0.330
0.080 0.350
0.000
0.080
0.080
0.080 0.000
0.460
0.000
0.070 0.070
0.400
0.000
0.070
0.070 0.400
0.560
0.350
3.020
0.210
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
824
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 23 मार्च 2015
क्र. 664. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील लटेरी , जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
स्तम्भ-2 राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर स्तम्भ-1 भू- भाग का विवरण
क्र.
राजस्व ग्राम का नाम
हल्का नम्बर मूल ग्राम का नाम
पटवारी हल्का नंबर
(6) (1)
(2)
पृथक् किया गया क्षेत्रफल (4)
(5)
(3)
49 1
143.460
49
दपकन
नैनागढ़ ( चमारपुरा)
54 2
54
477.524
तिलौनी
174.721
54
कर्राबरीं रानीधार
एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 30 मार्च 2015
क्र. 77 - भू-अर्जन- 2015.-महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमि. , खरगोन द्वारा पत्र क्र. एनटीपीसी-4245 , दिनांक 10 दिसम्बर 2014 एवं पत्र क्र. खरगोन- एनटीपीसी- 2015-4628, दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची में स्थापित की जा रही 660× 2 मेगावाट की वृहद ताप विद्युत् परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) के अध्याय -2 ( अ ) धारा -4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 ( 1 )/ 2014- सात -2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , नीरज दुबे , कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक भाग 1 ]
825 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2( अ ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं: -
तहसील अ.क्र. जिला
(2)
(3) (1)
खरगोन
1
सनावद
" _"_
2
" _ "_
3
4
5
_ "_ _"_
6
" _"_
7
_"_
_ "_ 8
_"_
9
" 10
_"_
11
" _"_
12
" _"_
13
" _"_
14
" 15
_"_
16
" 17
"
_"_ 18
" _ "_
19
"
20
"
" 21
" _ "_
22
"
" 23
ग्राम का नाम
प.ह.नं.
सार्वजनिक प्रयोजन
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)
(7) (4)
(5)
(6)
भगोरा
3.083
9
9
6.101
भातुड
6.968
9
डाल्याखेड़ी
1.379
10
भोगावानिपानी
खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु.
5.163
11
खानपुरा
4.974
11
भुगदड़
11
5.269
टाकली
25.808
12
आरसी
6.658
17
बालाबाद
15.300
21
बैड़िया
0.452
तमोलिया
23
23
5.125
बागदा खुर्द
5.764
24
बागदा बुजुर्ग
0.888
26
गोराड़िया
10.616
30
बिराली
4.756
30
चमारदड़
0.210
31
टोकलाय
7.407
31
मोखनगांव
40
16.348
ढकलगांव
8.565
48
बोदगांव
2.855
49
भोपालपुरा
7.989
बमनगांव
49
ढसगांव
1.615
50
153.293
योग :
नोट : - 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .
2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, परियोजना एनटीपीसी लिमि. खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
826
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
विभाग प्रमुखों के आदेश संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2015
क्र.- गन्ना- एस- 3 - क्षे.रा.- 2014-15-132.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , मोहन लाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु आकृति शुगर मिल प्रा. लि. तूमड़ा, जिला नरसिंहपुर ( म . प्र. ) मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
जिला/तहसील (2)
क्र. (1)
1
नरसिंहपुर/गाडरवारा
2
होशंगाबाद/ बनखेड़ी
3
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/सिलवानी
4
ग्रामों की संख्या (4)
क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)
क्रय केन्द्र (3)
2174.48 40
मिल द्वार
741.40 23
मिल द्वार
557.84 42
मिल द्वार
31
375.20
मिल द्वार
3848.92 योग : 136
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पेराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2014-15 आकृति शुगर मिल ( इकाई माँ भगवती शुगर मिल लि. ) ग्राम- तूमड़ा ग्रामवार गन्ने के रकबे की जानकारी
जिला नरसिंहपुर
तहसील
प्रथम वर्ष
(4) ग्राम का नाम (2)
(3)
क्रमांक (1)
64.6
गाडरवारा
1
तूमड़ा
2.4
गाडरवारा
2 संसारखेड़ा
15
गाडरवारा
3
महेश्वर
104
गाडरवारा
4 गेहरागाव
गाडरवारा
21 5
मुआर
6
गाडरवारा
18.6 सिरसरी
2.4
गाडरवारा
7 संदूक
41.6
गाडरवारा
निमावर
8
2.4
गाडरवारा
9 झिकोली
35.4
गाडरवारा
10
बरहठा
गाडरवारा
26.9 बम्होरी
11
24 12
गाडरवारा
साईखेड़ा
15.2 खिरेटी
13
गाडरवारा
गाडरवारा
13 14
बंधा
गाडरवारा
17.2 15
पिटरास
17
गाडरवारा
16 छोटी सोनकच्छ
कुल योग फैक्ट्री से दूरी (8) द्वितीय वर्ष (5)
तृतीय वर्ष (6)
(7)
0 4.2
82.8
14
1.93 0
2.6
0.2
0
18.6
2.57 3.6
147.4
4.83 4.2
39.2
7.72 2.8
23.8
0
8.05
25
6.4
0
4
8.37 0
1.6
2.8
6.11
60.2
15.8
0.7 0
0
2.4
6.11 1.2
51.6
15
4.5
68.7
11.6
30.2
31.2
4.18 6
1.2
0
15.2
2.01 0
0
16.4
8.38 3.4
0
19.2
2.92 0
4.79 2.8
19.8 827
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(3)
(4) (1)
(2)
1.4
गाडरवारा
17 महुआखेड़ा
63.5
गाडरवारा
18
रम्पुरा
7.4
गाडरवारा
अंघोरी
19
35.8 20
गाडरवारा
झिरीया
20.6
गाडरवारा
21
करहैया
गाडरवारा
28.2 22
पिपरपानी
गाडरवारा
56.6 23 पिपरीयाखुर्द
1.8
गाडरवारा
24
रहली
72.6 25
बांसखेंडा
गाडरवारा
21.2 26 पिपरीयाकला
गाडरवारा
56.7 उडनी
गाडरवारा
27
33.6 28
गाडरवारा
मडगोला
32.5
गाडरवारा
29 सासबहू
39.8
गाडरवारा
30 टेकापार
6.8 उसरायं
गाडरवारा
31
गाडरवारा
18.6 32
सुक्का
गाडरवारा
82.6 33 बनवारी
39.4
गाडरवारा
34 सेंठान
44.64
गाडरवारा
35 देतपोन
खेरी
गाडरवारा
23.94 36
52.6 धनौरा
गाडरवारा
37
गाडरवारा
21.4 38 अजंदा
3.4
गाडरवारा
पाली
39
1.2
गाडरवारा
40 टुइयांपाना
योग : : 1185.78
(8) (6)
(7)
(5)
0
2.5
5.02 1.1
7.08
114.7
3.2
48
9.33
16.8
1.6
7.8
9.66 2.4
63.8
25.6
43.2
11.27 20.6
2
2.8
44.2
8.69 13.2
11.27
91.4
32
2.8
0
2.2
6.44 0.4
13.84 15
118.6
31
48.8
12.55 4.8
22.8
10.62 18.6
101.4
26.1
3.6
50
15.13 12.8
119.7
12.55 57.2
30
9.33 6.4
20.6
66.8
12.55 7
15.4
1.6
18.4
70
9.01 33
9.98 88.2
219.4
48.6
6.76 12
89.4
38
7.01 47.9
104.34
11.8
6.76
42.74
17
1.8
9.01 7
97
37.4
40.8
8.05 17.4
2
18.2
10.3 10.8
4
4.2
2
1
10.94 729.7
254.8
2174.48
जिला रायसेन
प्रथम वर्ष
तहसील
ग्राम का नाम
क्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
14.4 1
उदयपुरा
उदयपुरा
12.24 2
रहेली
उदयपुरा
4.2 3
चंदली
उदयपुरा
4
0.8 गायबियान
उदयपुरा
4 5
आंवरिया
उदयपुरा
0 6 सुरेला
उदयपुरा
21.8 7
बोरास
उदयपुरा
6.6 8
बम्होरीबासोदा
उदयपुरा
7 9
उदयपुरा
सुल्तानगंज
7 10 घानाबहेरिया
उदयपुरा
1.2 11
सिंहपुर
उदयपुरा
2.2 12 केतोधाम
उदयपुरा
द्वितीय वर्ष
फैक्ट्री से दूरी तृतीय वर्ष कुल योग
(7)
(6)
(5)
(8) 0
2
7
16.4
0
13.04
0.8
6 0
4.6
9 0.4
7 0.4
1.2
0
0.8
11
4.8
0
6.4
17 0
6.4
23.6
1.8
0
2
6 0
8.6
2
0
3 6.2
13.2
0
0
7
9 0
1.2
18 0
0
0
15
2.2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
828
(4)
(3)
(2)
(1)
3.2 13
बलिराम बम्होरी
उदयपुरा
अंघोरा
14.6 14
उदयपुरा
24 15 बीसावारी
उदयपुरा
7.4 16 चंदपुरा
उदयपुरा
2.4 17
चिरचिटा
उदयपुरा
6.8 18 किरगी
उदयपुरा
12.2 19 सतहरी
उदयपुरा
0.8 20 बिलगवां
उदयपुरा
52 21
सिलारीकला
उदयपुरा
22
11.6 बड़ी केलकच्छ
उदयपुरा
13.6 23
बारहकला
उदयपुरा
2 24
उदयपुरा
बरबतपुर
6 25
ककरूआ
उदयपुरा
1.2 अंडिया
26
उदयपुरा
7.6 चौरास
27
उदयपुरा
35.6 28 चिकली
उदयपुरा
4.4 29 बीझा
उदयपुरा
13.6 30
उदयपुरा
भुपतपुर
0.4 31
चिकडा
उदयपुरा
6.8 32
घाना
उदयपुरा
8 33
जाम
उदयपुरा
10.8 कानीवाडा
34
उदयपुरा
10 35
केकडा
उदयपुरा
13.2 36
मोथा
उदयपुरा
4.4 37
पांजरा
उदयपुरा
4.4 38 पावनीया
उदयपुरा
0 39 पपलई
उदयपुरा
0 40
रिछावर
उदयपुरा
4.4 41 सांईखेड़ा
उदयपुरा
22 42 थालादिगावन
उदयपुरा
384.84
कुल योग
(8)
(7)
(6)
(5)
18
3.2
0
0
0
17
9 2.4
35.4
10 11
0.4
9
0
8 1.6
15 0
0
2.4
0
8.4
5 1.6
0
17
9 4.8
0
0.8
0
8
83.2
2
8 29.2
7 3.2
14.8
0
10
13.6
0
0
0
0
2
9
7.2
8 0
1.2
1.2
0
0
8
7.6
4 0
0
0
71.4
8 35.8
11 1.2
0
5.6
16
10 0
2.4
14 0
0.8
0.4
11.4
9 0
4.6
10 0
10.4
2.4
0
12.8
9 2
8 3.2
0
13.2
0
8 4.4
17.6
0
10
6
1.6
0
0
4.4
9
15
2.8
0
2.8
13 0
0.8
0.8
10 0
6.8
2.4
15 0
30.8
52.8
5.6
557.84
167.4
जिला रायसेन
तहसील
प्रथम वर्ष
(4) ग्राम का नाम (2)
(3)
क्रमांक (1)
14.4 1
सिलवानी
बक्सी
2.4
सिलवानी
बक्सी पिपरिया
2
1
सिलवानी
बेरुआ
3
4
सिलवानी
4
भटपुरा
1.6
सिलवानी
बिताली
5
सिलवानी
6
16.6 बूढ़ा
1.6
सिलवानी
7
चंदन पिपलिया
सिलवानी
11.6 8 चंतपुरा कला
तृतीय वर्ष कुल योग (7)
फैक्ट्री से दूरी (8) द्वितीय वर्ष (5)
(6)
25 4.4
0.4
19.2
5.6
26 1.6
1.6
0
2.2
19 1.2
27 2
1.2
7.2
0
0
1.6
21
34
42.8
12.6
13.6
0
0
1.6
19 3
20
30 5.4 829
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(3)
(4) (1)
(2)
चौका
1.6
सिलवानी
9
सिलवानी
2.4 चिल्ली
10
2.8 चिचौली
11
सिलवानी
सिलवानी
2 12
चिरचिटा
2.4 देवरी जागीर
सिलवानी
13
0
सिलवानी
14
धनगवां
सिलवानी
13.2 15 डूंगरिया
2.4 16
गोरखा
सिलवानी
20.8
सिलवानी
17 हमीरपुर
10 खमरिया
सिलवानी
18
सिलवानी
1.2 19 मढिया देवरी
4 20 मोरन पिपरिया
सिलवानी
21
सिलवानी
10.4 मुआर
सिलवानी
22
6 साईखेड़ा
15 सर्रा
सिलवानी
23
6 सिलवानी
सिलवानी
24
4.8
सिलवानी
25 सिमरिया
1.6
सिलवानी
26
उसापुर
0.8 निगारी
सिलवानी
27
26
सिलवानी
28 पढीपौडी
5.6 29
सिलवानी
रमपुरा
4.4
सिलवानी
रसोडा
30
सिलवानी
7.2 31
सहजपुर
203.8
कुल योग :
(6)
(7)
(8) (5)
1.6
23 0
0
0
0
2.4
20 1.2
33
4.4
0.4
0
2
21 0
6
1.6
2
29
24 0
2
2
34 4
1.6
18.8
0
2.4
19 0
26
45.8
7.4
17.6
28 2
5.2
17.2
30 0
0
1.2
5.6
31 0
1.6
29 7.6
22.4
4.4
0.8
0
33
6.8
28 12
33.4
6.4
7.2
32 0.8
0.4
35 0.8
0
5.6
36 0
0
1.6
32
3.2
2.4
0
25 16.4
56.2
13.8
0
38 0.4
6
4.8
29 0.4
0
30 4.4
18.4
6.8
375.2
100.2
71.2
जिला होशंगाबाद
तहसील प्रथम वर्ष
(3)
(4) क्रमांक (1)
ग्राम का नाम (2)
बनखेडी
18.8 1
आमगांव
11.2
बनखेडी
2 अम्होरी
बनखेडी
72.4 3
अन्हाई
बनखेडी
4
वारछी
13.6
बनखेडी
6 5
वेदर
बनखेडी
57.4 6
ईमलिया
बनखेडी
45.2 7 गाडरवाराखुर्द
बनखेडी
14 8 जमुनिया
0
बनखेडी
9 जुनावारी
बनखेडी
10
14.4 करपा
बनखेडी
11
6 मलकजरा
बनखेडी
32 12 निम्होरा
बनखेडी
13
21.2 पुरैना रनधीर
बनखेडी
12.4 14 राजापिपरीया
4
बनखेडी
15
समनापुर
10
बनखेडी
सेमखेडा
16
द्वितीय वर्ष
फैक्ट्री से दूरी तृतीय वर्ष कुल योग
(8) (6)
(7)
(5)
0
10.3
28.8
10
5.2
20
10.94 3.6
7.72
110
0
37.6
6.11 0
17.2
3.6
7.4 0
8.8
2.8
136.8
6.44 71.4
8
1.2
9.33 14
60.4
9.33 4.8
0
18.8
2.8
0
2.8
13.84
12.88 18
83.2
50.8
6.76 0
8.8
2.8
9.66 20.4
16.8
69.2
14.81 0
50.8
29.6
0
8.69
20.4
8
13.52
10.8
5.2
1.6
16
0
8.05 6 830
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(34)
बर्मखेडी
(17) खेरी स्वेधीर
2
बनखेडी
18 सुरेला रनधीर
बनखेडी
19 पासी
3.5
बनखेडी
20
5.2 सलैया किशोर
बनखेडी
2.8 21
टाटरा
2.8 22
बनखेडी
सिनसरी
14
बनखेडी
23
उमरधा
371.9
कुल योग :
(25)
68.2
(62
1.5
5.5
9.01 2
7.4
6.5
1
2
0
7.13 1.2
6.4
0
5.15 2
4.8
11.27 4.8
8.4
0
26.8
40.8
10.94 62.9
741.4
306.6
मोहन लाल , गन्ना आयुक्त.
भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2015
क्र.- गन्ना- एस - 3 - क्षे.रा. 2014-15-136.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
क्र. (1)
जिला/तहसील (2)
1
बैतूल/बैतूल
2
बैतूल /घौड़ाडोंगरी
3
बैतूल/चिचौली
क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)
क्रय केन्द्र (3)
ग्रामों की संख्या (4)
6106.48 102
मिल द्वार
5
136.64
मिल द्वार
260.32
6
मिल द्वार
5603.44 योग : 113
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है , यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर, जिला बैतूल,
बैतूल की तहसीलों का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट , सत्र 2014-15 तहसील बैतूल के ग्रामों की सूची ( 0-15 कि. मी. की दूरी के गांव )
( गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में )
गांव का नाम
पौधा क्रमांक
(1)
(3)
(2)
1
57.49 सोहागपुर
6.88 2 अनकावाड़ी
7.69 3
सापना
42.91 4 मिलानपुर
आरूल
37.04 5
43.93 6
बाजपुर
7
25.91 बुंडाला
21.26 8
रतनपुर
पेड़ी+ पौधा योग
पेड़ीका योग
कृषक संख्या
(5)
(6) (4)
208.10
165 150.61
21.66
6 55.78
14.57
7 6.88
27 26.32
69.23
53.85
33
90.89
61 62.96
106.88
72.27
40 46.36
38
62.35
41.09 भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
6.07 9 जैतापुर
37.45 10 जावरा
11
23.89 ऐनखेड़ा
8.30 12 साईखंडारा
10.73 13 परतापुर
12.55 14
बागदा
17.00 काजी नामठी
15
17.61 16 भिलावाड़ी
17
23.68 बरसाली
11.34 18 लाखापुर
27.73 19 मोवाड़
5.67 20 हसलपुर
16.60 बल्लाचाल
21
98.18 22 मलकापुर
37.45 23 भैंसदेही
42.91 24 खेड़ली
25
91.30 खंडारा
30.77 26 कुम्हारटेक
8.50 27 ग्यारसपुर
6.88 28 सोम्बारीपेट
30.77 29 हमलापुर
2.02 30 खंजनपुर
28.74 31 उमरी
32
14.98 केलापुर
15.99 33 बैतूल
34 टिकारी
29.96
1.21 35 सोनाघाटी
12.15 36 बघवाड़
510.53 37 बैतूल बाजार
38
34.01 भरकावाड़ी
3.44 39 सूरगांव
20.45 40 अमदर
3.04 41 कोलगांव
11.94 सेहरा
42
7.69 43 जोडक्या
10.73 44 सेलगांव
45
3.64 हथनोरा
2.63 46 परसोड़ी
3.64 47 जगधर
18.42 बारव्ही
48
24.09 जामठी
49
13.77 50
उड़दन
19.43 51 कोसमी
20.24 52 टेमनी
831
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(6) (4)
(5)
17.21
10 11.13
76.32
63 38.87
40.89
37 17.00
13.16
10 4.86
11 15.99
26.72
10
27.63
14.98
20
48.38
31.38
43.00
28 25.91
47.37
31
71.05
23 19.23
30.57
22.67
50.40
24
6 9.31
14.98
17.00
33.60
13
307.69
101 209.51
56
110.73
73.28
35
123.89
80.97
77
223.28
131.98
54.25
29 23.48
15
22.67
14.17
10.93
3 4.05
25
63.16
32.39
4
5.67
3.64
79.35
33 50.61
38.46
18 23.48
12
50.00
34.01
57.49
23 27.53
4 2.83
4.05
24 29.96
42.11
438 573.68
1084.21
67.21
33.20
29
6 5.26
8.70
17
31.17
10.73
3
3.44
0.40
38.87
27 26.92
13
16.19
8.50
18
18.02
7.29
4
8.70
5.06
7 4.45
7.09
5
5.06
1.42
32 16.19
34.62
20
44.94
20.85
28.34
14 14.57
40 52.43
71.86
36 42.71
62.96 832
(3) (1)
(2)
53 पांगरा
11.34
24.49 54 भयावाड़ी
71.05 बडोरा
55
36.03 56 भोगीतेड़ा
56.28 57 दनोरा
68.22 58 भडूस
29.96 59 रोंढ़ा
5.06 60 करजगांव
9.31 61 खड़ला
24.09 62 खेड़ीसावलीगढ़
डहरगांव
33.81 63
9.72 64 नयेगांव
28.54 65 महदगांव
8.10 66 ढोंढवाड़ा
6.07 67 दभेरी
7.69 सेलगांव
68
29.35 69 साई खेड़ा
14.57 जामगांव
70
12.96 71 ससुन्द्रा
24.29 देवठान
72
2.63 73 उमनबीरा
24.29 74 नांदपुर
75
17.61 अंधारिया
76 धारनी
3.44
8.91 77 जम्बाड़ी
7.29 वलनी
78
2.02 परमंडल
79
11.74 80 पंखा नयेगांव
6.48 81 नाहिया
82
15.59 रातामाटी बुजूर्ग
4.45 83 कढ़ाई
13.16 84 झगड़िया
13.36 85 टिगरया
26.11 86 लापाझिरी
21.05 87 देवगांव
15.38 88 छुरी
22.27 89 माथनी
12.75 90 रातामाटी खुर्द
7.89 देवठान
91
32.79 92 डोक्या पाढर
11.94 93 गेंहू रास
23.08 94 चांद बेहड़ा
21.26 95 बडगी बुजूर्ग
20.04 96 मंडई बुजूर्ग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(4)
(5)
(6)
30 22.87
34.21
34 28.95
53.44
214.17
106 143.12
42 69.64
105.67
79 96.96
153.24
86
163.97
95.75
50 31.17
61.13
5 3.44
8.50
14 6.48
15.79
28
48.99
24.90
27.73
61.54
44
10 8.91
18.62
30.57
59.11
48
25 12.35
20.45
12 8.10
14.17
15.38
11 7.69
15.18
44.53
41
21
22.47
7.89
25.10
29 12.15
49
53.04
28.74
9 4.66
7.29
31 18.83
43.12
32.59
43 14.98
17
12.35
8.91
15
16.19
7.29
16 6.07
13.36
1.21
3.24
4
15.79
14 4.05
15.59
15 9.11
22
33.20
17.61
12.75
8 8.30
20 18.02
31.17
22.06
8.70
18
34
57.49
31.38
34.82
20 13.77
28 15.79
31.17
40
44.33
22.06
21
28.54
15.79
12 9.72
17.61
49 33.20
65.99
23 12.55
24.49
22 14.17
37.25
19 18.42
39.68
33
49.39
29.35 833
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
97
9.72 सात ईमली
37.45 98 कोदा रोटी
11.34 99 डुण्डा बोरगांव
43.52 100 हिवरखेड़ी
45.34 101 मण्डई खुर्द
10.93 102 झाड़ेगांव
2636.03
योग
(6) (4)
(5)
21
20.24
10.53
49 40.49
77.94
15
31.58
20.24
46 40.69
84.21
115.79
65 70.45
28.34
23 17.41
3353 3470.45
6106.48
तहसील घोड़ाडोंगरी
27.13 1
चिखली माल
2 नीम पानी
7.89
6.07 3
पाढर
4
7.69 डोलीढाना
5
16.19 लावन्या
योग .. 64.98
30 21.86
48.99
6
13.56
5.67
12 7.69
13.77
14 18.62
26.32
21 17.81
34.01
85 71.66
136.64
तहसील चिचोली
24.90 1 चुड़ीया
34.41 2 निवारी
45.75 3 चिचोली
14.17 4
नसीराबाद
8.50 5 मिर्जापुर
6
19.64 जोगली
योग .. 147.37
2848.38
महोयोग
21
34.62
9.72
66.60
35 32.19
41
69.23
23.48
16
31.38
17.21
7
15.79
7.29
21
42.71
23.08
141 112.96
260.32
3577.34 3655.06
6503.44
मोहन लाल , गन्ना आयुक्त.
भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2015
क्र.- गन्ना-एस- 3 - क्षे.रा. 2014-15-138.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु वंशिका शुगर एण्ड पॉवर इण्डस्ट्रीज लि. , बिलगुवा तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -
जिला/तहसील (2)
क्र. (1)
1
नरसिंहपुर/तेंदूखेड़ा
2
नरसिंहपुर/करेली
3
सागर/देवरी
4
रायसेन/उदयपुरा
ग्रामों की संख्या
(4)
क्रय केन्द्र (3)
क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5)
2345.10 95
मिल द्वार
821.50 38
मिल द्वार
26
354.30
मिल द्वार
25
231.60
मिल द्वार
3752.50 योग : 184 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
834
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है , यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
वंशिका शुगर एण्ड पॉवर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिलगुवां नरसिंहपुर गन्ना क्षेत्र आरक्षण पिराई सत्र 2014-15 गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची
तहसील : तेन्दूखेड़ा गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र
प. ह. नं.
क्र. ग्राम का नाम
(2)
क्षेत्रकी कारखाना से दूरी (3)
परिवहन का साधन (4) (5) (1)
6 1
3 ट्रक/ट्रेक्टर बिलगुवां
6
4
2
ट्रक/ट्रेक्टर कुकवारा
6
5
3
ट्रक/ट्रेक्टर मूढापार
34
2
4
ट्रक ट्रेक्टर गुटौरी
3
34 बिजौरा
5
ट्रक ट्रेक्टर
5
5 6
ट्रक/ट्रेक्टर जमुनिया
4
5 7 पीपरवानी
ट्रक ट्रेक्टर
5
5
8
ट्रक ट्रेक्टर जुझारी
35
3
9
ट्रक/ट्रेक्टर मानकपुर
बांसखेडा
35 10
2
ट्रक/ट्रेक्टर
35 11
5 ट्रक ट्रेक्टर खैरी ( महगुवां)
5
29 12 खैरीकलॉ
ट्रक ट्रेक्टर
29 13
4
ट्रक/ट्रेक्टर बरकुण्डा
6
29 14 मेंहदा
ट्रक/ट्रेक्टर 15 देवरी
38
8 ट्रक/ट्रेक्टर
32 16 पडरिया
6 ट्रक/ट्रेक्टर
39 रौंसरा
7
17
ट्रक/ट्रेक्टर
5
32 18 सिमरिया
ट्रक/ट्रेक्टर
5
7 19
ट्रक ट्रेक्टर इगुंवा
13 20
16
देवरी
ट्रक ट्रेक्टर
13 21
15 ट्रक ट्रेक्टर बिचुआ
12
39 22 लोलरी
ट्रक/ट्रेक्टर
39 23
9
बम्हौरी
ट्रक/ट्रेक्टर
5
37 24 बिलहरा
ट्रक/ट्रेक्टर
36 25
20 ट्रक/ट्रेक्टर गुंदरई
चौकी
27
36 26
ट्रक/ट्रेक्टर
33
5
ट्रक/ट्रेक्टर 27 नांदिया
33 28
6
ट्रक ट्रेक्टर खुमेरखेडा
5
4 29
ट्रक/ट्रेक्टर धूपखेडा
4
7
30 परासिया
ट्रक ट्रेक्टर
5
4 31
ट्रक/ट्रेक्टर रम्पुरा
7
4 32 हथनी
ट्रक/ट्रेक्टर
क्रय केन्द्र नौरपा
मडी
(9)
योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में (7)
जिला/तहसील (8)
सत्र 2014-15 जडी (6)
18.00
1.60
8.80
7.60
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा सभी ग्रामों को 0.00
0.80
6.40
5.60
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा मिल गेट पर
7.60
1.60
0.00
6.00
नरसिंहपुर/ तेन्दूखेड़ा आबद्ध करने का
51.00
19.00
12.00
20.00
प्रस्ताव है .
नरसिंहपुर/ तेन्दूखेड़ा
0.00
5.20
17.00
11.80
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
7.20
3.20
20.40
10.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
8.00
0.00
0.00
8.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
5.20
2.80
0.40
2.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
0.00
0.00
4.40
4.40
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
8.20
11.40
0.20
19.80 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
5.20
0.00
12.40
17.60 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
8.80
46.80
17.00
21.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
29.40
8.40
6.00
15.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
0.00
21.80
12.00
9.80
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 17.00
15.00
3.60
35.60 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 14.50
6.80
35.30
14.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
0.00
0.00
1.20
1.20
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
2.80
2.80
8.00
13.60 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
0.00
1.40
1.40
0.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
1.80
0.40
4.60
6.80 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
0.00
2.40
0.80
1.60
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
8.80
11.20
3.60 23.60 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
4.40
0.40
0.00
4.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
5.20
8.20
25.40
12.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
0.00
0.40
0.00
0.40 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
0.00
7.00
4.80
11.80 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड
6.20
1.20
15.80
8.40
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
15.20
14.80
4.00
34.00 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
2.00
0.40
8.40
6.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
0.00
0.00
0.00
0.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
7.20
32.00
15.20
9.60
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 0.00
0.00
1.60
1.60
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 835
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(4) (5) (2)
(3)
(1)
7 33
10
कन्हैरी
ट्रक/ट्रेक्टर
7 34 खमरिया
6
ट्रक/ट्रेक्टर
28 35
8
डोभी
ट्रक/ट्रेक्टर
30 चिलका
9
36
ट्रक/ट्रेक्टर
10
37
9
ट्रक/ट्रेक्टर तेन्दूखेडा
10
3 सागौनी
38
ट्रक/ट्रेक्टर
4
7
39
ट्रक/ट्रेक्टर घूघरी
12
42 40
ट्रक/ट्रेक्टर महगुवां
8
13
कठौतिया
41
ट्रक ट्रेक्टर
43
16
42
ट्रक/ट्रेक्टर महुआखेडा
42
14
43 दमोहिया
ट्रक/ट्रेक्टर
31 बंधा
44
12 ट्रक/ट्रेक्टर
15
27 45 छत्तरपुर
ट्रक/ ट्रेक्टर
26
12
46 इमलिया
ट्रक/ट्रेक्टर
30
11
47
ट्रक/ट्रेक्टर नौरंगपुर
14
25 48 करहैया
ट्रक ट्रेक्टर
25
16
49 बारहा
ट्रक/ट्रेक्टर
17
25 50 झिरी
ट्रक/ट्रेक्टर
17
24 सिमरिया कलॉ
ट्रक/ट्रेक्टर 51
24
17
52
ट्रक/ट्रेक्टर सिमरिया खुर्द
18
23 53 बिल्थारी
ट्रक/ट्रेक्टर कढैली
14
24 54
ट्रक/ट्रेक्टर
20 55 भामा
21 ट्रक ट्रेक्टर
25
21 56 बीकोर
ट्रक/ट्रेक्टर
17
9 57 खोजर टपरिया
ट्रक/ट्रेक्टर 58 खैरूआ टपरिया 15
9
ट्रक/ट्रेक्टर
22
29 ट्रक/ट्रेक्टर 59 हीरापुर
ग्वारी
18 60
18 ट्रक ट्रेक्टर
40
11
61
ट्रक/ट्रेक्टर सूखा (ढिगसरा )
43 62
25
केसली
ट्रक ट्रेक्टर
16
43 63
ट्रक/ट्रेक्टर खैरी खुर्द
43 64 नेनवारा
16
ट्रक/ट्रेक्टर
43 पदम
16
65
ट्रक ट्रेक्टर
43 66
27
रूकवारा
ट्रक/ट्रेक्टर
44
20
चॉवरपाठा
67
ट्रक/ट्रेक्टर 68
23 ट्रक ट्रेक्टर 44 विष्णुपुर
भरखेडा
17
69
ट्रक/ट्रेक्टर 40
40 ढिगसरा
16
70
ट्रक/ट्रेक्टर
21
36
ट्रक/ट्रेक्टर 71 जगन्नाथपुर
36
12 ट्रक/ट्रेक्टर 72 महगुवां
13 73 भौरा
16 ट्रक/ट्रेक्टर
11 74 खैरूआ
15 ट्रक/ट्रेक्टर
11
14
75
ट्रक ट्रेक्टर मदनपुर
21
22 ट्रक ट्रेक्टर 76 करोदी
(8)
(6)
(7)
(9) 0.00
2.00
2.80
4.80
सभी ग्रामों को
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 2.80
30.40
19.20
8.40
मिल गेट पर
नरसिंहपुर/ तेन्दूखेड़ा 9.20
101.50
52.00
40.30
नरसिंहपुर/ तेन्दूखेड़ा आबद्ध करने का 2.40
प्रस्ताव है .
12.80
18.40
33.60 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 2.40
0.00
3.20
0.80
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
1.60
0.00
1.60
0.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
12.80
6.00
4.00
2.80
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
36.60
.15.00
14.00
7.60
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 0.20
0.00
1.20
1.40
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
13.20
6.00
6.40
0.80
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 2.40
13.80
29.80
13.60
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 8.20
42.00
20.80
13.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
45.10
17.40
20.30
7.40
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 0.00
43.40
21.10
22.30
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 9.20
1.60
29.80
19.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
40.20
22.00
4.40
13.80
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 0.00
10.00
29.30
19.30
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 0.00
1.80
3.40
5.20 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 16.60
13.70
1.60
31.90 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 13.70
17.00
1.60
32.30 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 0.00
40.40
25.40
15.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 15.40
20.00
0.20
35.60 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 2.40
35.60
23.20
10.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 2.00
7.60
26.00
16.40
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
35.20
15.40
12.20
7.60
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 2.00
0.00
7.80
5.80
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 12.00
20.00
17.30
49.30 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 1.60
15.00
14.00
30.60 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 2.80
16.40
6.00
7.60
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 0.00
12.40
5.60
18.00 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 0.00
5.20
17.60
12.40
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 0.00
5.60
7.20
12.80 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
2.00
0.40
0.80
0.80
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 10.40
12.30
15.60
38.30 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
24.60
1.60
12.00
11.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 2.40
27.20
14.00
10.80
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 10.00
35.00
13.00
12.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 11.00
18.10
40.30
11.20
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 0.60
0.00
5.60
5.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 8.40
0.40
17.20
8.40
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 13.60
8.40
2.80
24.80 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 6.20
9.60
0.40
16.20 नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
2.00
0.00
0.80
1.20
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा 0.00
3.00
3.00
0.00
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा [भाग 1 836
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(7)
(9) (4)
(6)
(8)
(2)
(3)
(5)
(1)
0.40
7.00
16
2.40
9.80
36
77
ट्रक/ट्रेक्टर
सभी ग्रामों को चरगुवां
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
0.80
2.80
0.00
78
2
2.00
ढिलवार
13 ट्रक ट्रेक्टर
मिल गेट पर
नरसिंहपुर/ तेन्दूखेड़ा
0.00
8.00
0.00
8.00
2
79 पीपरवानी
15 ट्रक ट्रेक्टर
आबद्ध करने का
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
8.00
17
13
7.20
25.20
प्रस्ताव है.
10.00
80
ट्रक ट्रेक्टर
सुन्दैटी
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
0.00
0.00
12
1.20
8
1.20
81 सर्रा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा ट्रक/ट्रेक्टर
34.80
3.20
72.40
34.40
82
13
16
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/ तेन्दूखेड़ा ईश्वरपुर
50.00
13.40
15
98.40
35.00
83 काचरकोना
16
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा ट्रक/ट्रेक्टर
10.80
10.80
4.80
15
8
26.40
ट्रक/ट्रेक्टर
84 इमझिरा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
2.00
1.20
0.60
0.20
8
85 उमाहा
12 ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
0.40
16.20
6.20
9.60
15
11
86 खैरूआ
ट्रक ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
21.00
20.00
9.20
50.20
87 टेकापार
19
14
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
20.00
5.60
52.40
26.80
20
19
88 मनकापुर
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
50.00
40.00
4.00
37
40
94.00
89 इमझिरी
ट्रक ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
69.60
25.00
31.00
13.60
90 काशीखैरी
24
41
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
13.00
15.20
0.40
42
28.60
91 अंडिया
43
ट्रक ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
1.20
35.80
12.80
21.80
26
92
12
इमलिया
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
10.00
3.60
44
41.60
28.00
बडियाघाट
93
39 ट्रक ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
9.60
0.00
19.20
9.60
18
11
94 बरेली
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
4.00
20
17.60
13.00
34.60
95 गंगई
69
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
268.20 2345.10
940.10
1136.80
कुल योग
तहसील: करेली
जिला/तहसील क्रय केन्द्र
प. ह. नं.
क्र. ग्राम का नाम
गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र
सत्र 2014-15
योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर
परिवहन का साधन
में
नौरपा
मडी
जडी (6)
(8)
(9) (2)
क्षेत्र की कारखाना से दूरी (3)
(4) (5)
(7)
(1)
2.40
18.00
15
21.00
41.40
1 मिढली
22 ट्रक/ट्रेक्टर
सभी ग्रामों को
नरसिंहपुर/ करेली
2.00
39.20
16.00
21.20
2
27
14
मिल गेट पर ट्रक ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली हिरनपुर
20.10
46.10
14.00 12.00
3
13
31 ट्रक/ट्रेक्टर
आबद्ध करने का
नरसिंहपुर/करेली गुरसी
5.60
0.00
प्रस्ताव है .
10.00
4
13
15.60
गोकला
24
नरसिंहपुर/करेली। ट्रक/ट्रेक्टर
2.00
14.40
6.40
6.00
5
26
18
नरसिंहपुर/करेली ट्रक ट्रेक्टर
कुडी
2.40
0.00
2.40
0.00
6
24
18
सगौन घाट
नरसिंहपुर/करेली ट्रक/ट्रेक्टर
1.20
0.40
0.80
0.00
15
7
23 ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली धरमपुरी
5.20
4.00
0.80
10.00
8
18
बिकोर
25 ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली
26.60
17.80
8.80
0.00
15
4
खला
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली 9
0.40
0.00
6
3.40
3.00
10
14
सारस डोल
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली
22.00
6.80
28.80
59
0.00
11 बम्हनी
16 ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली
22.00
6.80
0.00
28.80
12 बंधी
32
2
नरसिंहपुर/करेली ट्रक ट्रेक्टर
7.80
0.00
8.80
16.60
1
16 ट्रक ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली 13 अमथनू
32.80
16.80
14.00
2.00
14 रमखिरिया
27 ट्रक/ट्रेक्टर 11
नरसिंहपुर/करेली
0.00
2.20
0.00
1
2.20
19 ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली 15 जूना
0.40
0.80
1.20
16
1
0.00
ढाना
20 ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली
22.00
9.00
11
4.40
35.40
17 सरसला
28 ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली 837
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(9)
(6)
(7)
(8)
(2)
(4) (5)
(3)
(1)
21.40
16.00
15
0.00
37.40
3
18
सभी ग्रामों को
नरसिंहपुर/करेली ट्रक/ट्रेक्टर
सुआतला
4.00
10.40
4
34.40
20.00
13
19
मिल गेट पर ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली पलोहा
2.00
0.80
0.00
1.20
20
13
4
कटंगी
ट्रक/ट्रेक्टर
आबद्ध करने का
नरसिंहपुर/करेली
14.90
7.40
4.20
3.30
प्रस्ताव है.
15
4
21 पिडरई कलॉ
नरसिंहपुर/करेली ट्रक ट्रेक्टर
3.30
14.90
4.20
7.40
15
4
22
नरसिंहपुर/करेली ट्रक/ट्रेक्टर
पिडरई खुर्द
1.60
41.00
5
18.40
21.00
19
23 खमरिया
नरसिंहपुर/करेली ट्रक/ट्रेक्टर
3.00
0.00
10.00
5
7.00
21
नरसिंहपुर/करेली ट्रक/ट्रेक्टर
24 जमुनिया कलॉ
10.00
7.00
0.00
5
3.00
25
21 ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली जमुनिया खुर्द
2.40
17.00
17.20
36.60
17
6
26 रीछई
नरसिंहपुर/करेली ट्रक ट्रेक्टर
7.20
39.20
10.00
22.00
15
8
27 बीतली
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली
1.60
10.80
28.40
8
16.00
28
16
सगरी
नरसिंहपुर/करेली ट्रक/ट्रेक्टर
4.00
0.40
3.60
0.00
16
9
नरसिंहपुर/करेली 29
ट्रक/ट्रेक्टर
गुडवारा
37.00
12.00
10.00
15.00
30
7
18
नरसिंहपुर/करेली ट्रक/ट्रेक्टर
कुम्हरौड़ा
0.00
30.00
11.00
19.00
18
9
नरसिंहपुर/करेली ट्रक/ट्रेक्टर
31 बिचुआ
0.00
12.00
7.60
18
4.40
बगदरी
9
नरसिंहपुर/करेली 32
ट्रक ट्रेक्टर
2.40
19.20
8.00
29.60
10
33
25 ट्रक ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली रम्पुरा
0.00
7.60
12.80
22
20.40
24
34
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली समनापुर
2.00
2.00
0.00
0.00
16
7
35 बम्होरी
ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली
0.80
17.20
17
6.40
10.00
माथेगॉव
36
24 ट्रक/ट्रेक्टर
नरसिंहपुर/करेली
2.00
6.80
10.80
19.60
17
मानेगाँव
23
नरसिंहपुर/करेली 37
ट्रक/ट्रेक्टर
15.00
2.80
34.80
17.00
38
32
12
केरपानी
नरसिंहपुर/करेली ट्रक ट्रेक्टर
821.50
399.20 110.60
518.90
कुल योग
तहसील:
जिला/तहसील
देवरी/सागर क्रय केन्द्र क्र. ग्राम का नाम
प. ह. नं.
गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र
सत्र 2014-15
परिवहन का साधन
नौरपा
मडी
क्षेत्रकी कारखाना से दूरी
(4)
योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में (7)
(8)
(9)
(5)
जडी (6)
(2)
(3)
(1)
सभी ग्रामों को
10.80
6.80
1.20
18.80
सागर/देवरी 26
68
1
ट्रक/ट्रेक्टर
किशनपुर
सागर/देवरी मिल गेट पर
10.40
5.00
23.40
33
8.00
2
61
सिमरिया
ट्रक ट्रेक्टर
22.20
7.00
8.00
7.20
66
सागर/देवरी आबद्ध करने का 26
3
ट्रक ट्रेक्टर
मढ़पिपरिया
7.20
सागर/देवरी
0.00
1.60
प्रस्ताव है.
5.60
4
68
27 ट्रक/ट्रेक्टर
जमुनिया
सागर/देवरी
7.60
9.00
21.00
5
4.40
68
खमरिया
26 ट्रक/ट्रेक्टर
23.00
8.00
सागर/देवरी
6.00
9.00
28
60
6
ट्रक ट्रेक्टर
महाराजपुर
0.00
0.80
0.00
सागर/देवरी
0.80
67
22
7
ट्रक/ट्रेक्टर
सिंगपुर
सागर/देवरी
16.60
7.20
3.20
6.20
23
67
8 तीपरवानी
ट्रक ट्रेक्टर
सागर/देवरी
6.00
8.00
20.10
6.10
35
62
9 डोभी
ट्रक ट्रेक्टर
17.20
4.00
2.00
सागर/देवरी 40
11.20
10 रसेना
64
ट्रक/ट्रेक्टर
17.80
9.00
सागर/देवरी
8.00
0.80
पटना
33
50
11
ट्रक/ट्रेक्टर
0.00
3.20
सागर/देवरी
0.00
3.20
65
12 सरईवन
49 ट्रक/ट्रेक्टर
सागर/देवरी
15.20
21.80
1.60
5.00
61
खैरी
41
13
ट्रक ट्रेक्टर
1.20
2.00
6.00
2.80
सागर/देवरी 14 केवलारी
39
66
ट्रक ट्रेक्टर
4.00
सागर/देवरी
17.60
8.80
4.80
42
63
15 खैरूआ
ट्रक ट्रेक्टर
सागर/देवरी
3.60
15.80
5.20
7.00
16 बिजौरा
38
29
ट्रक ट्रेक्टर
17.00
5.00
सागर/देवरी
8.00
4.00
37
70
17 छिंदली
ट्रक/ट्रेक्टर
1.20
0.00
2.80
61
सागर/देवरी
1.60
31
18 श्रीनगर
ट्रक/ट्रेक्टर [ भाग 1 838
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(7)
(8)
(9) (3)
(6)
(1)
(4) (5)
(2)
0.00
सागर/देवरी सभी ग्रामों को
6.80
3.20
3.60
19
65
37 ट्रक/ट्रेक्टर
सुनाह
सागर/देवरी
0.00
10.40
मिल गेट पर
6.80
25
3.60
20
38
सलैरया
ट्रक/ट्रेक्टर
8.00
सागर/देवरी
5.00
22.00
आबद्ध करने का
9.00
47
26
पाठक पिपरिया
21
ट्रक/ट्रेक्टर
7.80
1.20
सागर/देवरी
30
प्रस्ताव है.
5.00
1.60
चिरचिटा
43
22
ट्रक/ट्रेक्टर
सागर/देवरी
9.60
0.80
4.80
4.00
63
23 वाणी
36 ट्रक/ट्रेक्टर
0.00
9.20
2.00
11.20
सागर/देवरी 41
25
24
ट्रक ट्रेक्टर
देगुवां
0.00
3.40
सागर/देवरी
2.40
1.00
40
63
पथरिया
25
ट्रक ट्रेक्टर
सागर/देवरी
6.40
0.80
3.60
35
63
10.80
26
ट्रक/ट्रेक्टर
बिछुआ
118.20 76.00 354.30
160.10
कुल योग
तहसील : उदयपुरा/रायसेन
जिला/तहसील
प. ह. नं.
क्रय केन्द्र क्र. ग्राम का नाम
गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र
सत्र 2014-15
योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर
क्षेत्र की कारखाना
परिवहन का साधन
में
मडी
नौरपा
(7)
(8)
(9)
जडी (6)
(1) (2)
(4) (5)
से दूरी (3)
0.00
7.60
5.20
2.40
1 खमरिया
19
66
सभी ग्रामों को ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
0.00
0.00
3.20
3.20
2
30
65
पडरई ( सडरई )
मिल गेट पर ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
0.00
0.40
2.00
67
2.40
26
3
ट्रक/ट्रेक्टर
इटवा
रायसेन/उदयपुरा आबद्ध करने का
0.00
2.00
प्रस्ताव है .
1.20
0.80
4
67
23
खापरखेड़ा
ट्रक ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
0.00
1.20
3.20
2.00
68
5 करहैया
23 ट्रक ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
0.00
12.10
2.90
15.00
25
68
6
रायसेन/उदयपुरा ट्रक/ट्रेक्टर
गूगरपुर
1.60
0.00
4.40
2.80
26
7
60
ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा आलीवाड़ा
0.00
1.20
10.80
9.60
26
68
8
ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा सहजपुरी
16.40
0.00
35.20
18.80
खिरैटी
27
59
9
रायसेन/उदयपुरा ट्रक/ट्रेक्टर
5.40
0.00
13.20
7.80
23
69
10
ट्रक ट्रेक्टर
पडरई
रायसेन/उदयपुरा
0.00
0.00
0.40
0.40
27
65
11
रायसेन/उदयपुरा ट्रक ट्रेक्टर
महगुवॉ
0.00
6.00
2.40
3.60
27
65
12 डोंगरा
रायसेन/उदयपुरा ट्रक/ट्रेक्टर
0.00
0.00
1.20
1.20
62
13 डोगरिया
27 ट्रक ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
3.60
0.00
0.00
3.60
66
14 चीखली
21 ट्रक ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
2.00
0.00
0.00
2.00
63
25
15
रायसेन/उदयपुरा वरखंदा
ट्रक/ट्रेक्टर
0.40
0.00
5.20
4.80
65
16
26
सिमरिया
ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
0.00
0.00
4.00
4.00
33
69
17 खैरुआ
ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
0.00
15.20
8.00
7.20
69
18
32 ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा बूढ़ा
0.80
0.80
0.00
0.00
69
31
रायसेन/उदयपुरा ट्रक/ट्रेक्टर
19 सड़रई
0.00
3.60
2.00
1.60
59
26 ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा 20 नूरजहागंज
12.00
2.00
6.00
4.00
22
58
37
गेलावन
ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
6.00
2.00
18.00
10.00
42
52
23 रौढ़ा
रायसेन/उदयपुरा ट्रक ट्रेक्टर
44.00
12.00
24.00
8.00
53
24 थाला
43
रायसेन/उदयपुरा ट्रक ट्रेक्टर
2.00
16.00
10.00
4.00
25 दिमावन
43
54
ट्रक ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
4.00
1.00
52
2.00
1.00
38
26 पपलई
ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
1.00
48
45
8.00
6.00
1.00
27 पतई
ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा
0.00
0.00
1.80
1.80
28
19
65
रायसेन/उदयपुरा ट्रक ट्रेक्टर
जमुनिया
6.40
2.00
4.00
26
12.40
66
ट्रक/ट्रेक्टर
रायसेन/उदयपुरा 29 बडगुवाँ
20.00 231.60
74.70
160.90
कुल योग
मोहन लाल , गन्ना आयुक्त.
839
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
भिण्ड, दिनांक 20 मार्च 2015
क्र. क्यू.- मंडी निर्वाचन-2015-2551 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मधुकर अग्नेय , कलेक्टर, भिण्ड मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत भिण्ड जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ : -
मण्डीका नाम
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
मण्डी अधिनियम की धारा (4) (2)
(3)
क्र. (1)
1
145 भिण्ड श्री रतन सिंह कुशवाह पुत्र श्री गुनधारी सिंह, निवासी ग्राम पंचायत नुन्हाटा तह. व जिला भिण्ड.
धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी नियम 2010 के अंतर्गत विधान सभा सदस्य द्वारा नामनिर्दिष्ट.
मधुकर अग्नेय , कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग प्लाट नं. 76 , अरेरा हिल्स , भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2015
क्र. 301-001-2004.- मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ-5-4-2004- उन्तीस-2 , भोपाल दिनांक 28 जनवरी 2004 के द्वारा वेष्ठित शक्तियों के अधीन स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त पूर्णकालिक/अंशकालिक जिला फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेशों में निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए निर्देशानुसार नीचे सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 6 अप्रैल 2015 से उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है :-
क्र.
संबद्ध जिला फोरम
मुख्य जिला फोरम
(1)
(2)
(3)
1
छिन्दवाड़ा
सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर एवं बैतूल
सीहोर
2
होशंगाबाद
उपरोक्त परिवर्तन के साथ दिनांक 6 अप्रैल 2015 से मध्यप्रदेश के सभी जिला फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी :-
पूर्णकालिक जिला फोरम
संबद्ध जिला फोरम (3)
क्र. (1)
(2)
1
भोपाल
2
इंदौर
3
ग्वालियर
मुरैना, भिण्ड
4
जबलपुर
5
रीवा
सीधी, शहडोल , अनूपपुर
6
उज्जैन
सागर
7
देवास , रतलाम, मंदसौर, नीमच विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़ , दमोह
सीहोर
8
होशंगाबाद
9
गुना
10
धार
राजगढ़ , अशोकनगर, शाजापुर बड़वानी, झाबुआ , मण्डलेश्वर
11
सतना
पन्ना, छतरपुर
12
खण्डवा
बुरहानपुर, हरदा
13
दतिया, श्योपुर
शिवपुरी
14
कटनी
15
मण्डला, उमरिया , डिण्डौरी सिवनी , बालाघाट, नरसिंहपुर, बैतूल.
छिन्दवाड़ा
अवधेश कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
840
न्यायालय , उपायुक्त ( राजस्व ) , संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , जिला शहडोल ( म.प्र. )
प्ररूप - घ
(नियम 6 देखिए)
शहडोल, दिनांक 4 अप्रैल 2015
प्रक.क -15/ बी-121 /2013-14
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 22 दिनांक 31.12.2013 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम चाका, तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को. बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 28.02.2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार कोई वन भूमि नहीं है । यदि कोई भूमि सुसंगत अभिलेखों में वन भूमि पाई जाती है, तो उस भूमि पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी ।
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) शहडोल
बुढ़ार चाका/ चाका -05
853/1/1,853 / 2, 853/2/2, 853/3 ,
853/4, 853/4/1 , 853/5 , 853/6,
853/7, 853/8 , 853/9 , 853/10 ,
0.265
853/11, 853/12 , 853/13 , 853/14,
853/15, 853/16, 853/17 , 853/18 ,
853/19, 853/20 , 853/21 , 853/22 ,
853/23/1 , 853/24
854
0.116
0.046
856/1, 856 / 2,856/ 3
0.149
857/1,857/ 2 841 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
शहडोल
बुढ़ार चाका/ चाका -05
0.004
858/1, 858/2 , 858/3 , 858/4 , 858/5 , 858/6,858/ 7,858/ 8 , 858/9, 858/10
0.132
852/1,852/ 2
0.245
844/1 , 844/2 , 844/3
0.460
842/1,842 / 1 /1 , 842/2 , 842/2/1 , 842/3
841
0.338
0.001
843/1,843 / 2, 843/3 , 843/4, 843/5
0.641
832/1 , 832/2 , 832/3 , 832/4, 832/ 5,832/ 6 , 832/7 , 832/ 8,832/ 9
0.401
831 /1,831 / 2 , 831/3 , 831/4 , 831/5
0.639
830/1, 830/2, 830/3 , 830/4
0.076
55/1,55/ 2
0.161
54/1 , 54/2, 54/3 , 54/4
"
53
0.097
50
0.011
52
0.115
49
0.002
44
0.084
43
0.001
42
0.107
41
0.016
0.022
12/1, 12/2, 12/2/1 , 12/2/2 , 12/2/4/12 , 12/3 , 12/4 , 12/5 , 12/6, 12/7
40
0.066
0.014
23/1, 23/2
22
0.046
20
0.006
21
0.070
14
0.058
13
0.067
11
0.224
0.288
2/1 , 2/2 , 2/3 , 2/4 , 2/5 , 2/6 , 2/7, 2/8 ,
1
0.046
0.146
870/1,870/ 2
0.228
796/1 , 796/ 2,796/ 3 , 796/4 842
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
शहडोल बुढ़ार चाका/ चाका-05
795/1,795/ 2
798/1,798/ 2 / क , 798 / 2 / ख , 798/3 , 798 /4,798/ 5
396
397 0.074
0.099
0.136
0.069
0.173
388/1, 388 / 2,388/ 3 , 388/4
406
407
408
411
420
419/1,419/ 2
416
435
432
426
423/1, 423 / 2,423/ 3
368
369/1, 369/ 2,369/ 3
371/1
371/2
370
334
333
335
331
336
322
323/1, 323/2
309
308
306
307
304
305
312/1, 312/ 2,312/ 3
805
806
83/1 , 83/2 , 83/3 , 83/4, 83/5 0.005
0.009
0.159
0.009
0.008
0.176
0.017
0.214
0.142
0.043
0.376
0.096
0.198
0.167
0.008
0.068
0.015
0.138
0.005
0.045
0.040
0.001
0.341
0.023
0.241
0.021
0.032
0.063
0.112
0.102
0.103
0.111 843
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
शहडोल बुढ़ार चाका/चाका -05
0.170
807/1,807/ 2,807/ 3 , 807/4 ,
807/5, 807/6
0.143
809/1, 809 / 2,809/ 3
0.152
808/1,808/ 2
810/1 , 810/2 , 810/3
0.797
0.369
825/1 , 825/2 , 825/3 , 825/4,
825/5 , 825/6
826
0.091
0.150
827/1,827/2,827/ 3
प्ररूप- घ
(नियम 6 देखिये)
प्रकरण कमांक 16/ बी.-121/ 2013-14
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 11.04.2014 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम बैरिहा, पटवारी हल्का बैरिहा -30 तहसील जैतपुर जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतुः भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 18.04.2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा । प्राप्त अभिलेखों के अनुसार कोई वन भूमि नहीं है । यदि कोई भूमि सुसंगत अभिलेखों में वन भूमि होगी तो उस भूमि पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी ।
अनुसूची
तहसील
खसरा क्रमाक
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
4
2
3
5 1
0.160 बैरिहा/ वैरिहा - 64
जैतपुर
शहडोल
448/1,448/1 / क ,448 / 1 / ख ,448 /1 / ग. 448/2, 448/3
0.422
447/1 क, 447/1 ख , 447/2, 447/3
0.242
445/1 क, 445/1 ख, 445/2, 445/3
0.203
444/1, 444/2, 444/3
1.144
437/1, 437/2, 437/3 , 437/4 , 437/5 , 437/6 [भाग 1 844
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
0.048 शहडोल जैतपुर बैरिहा / बैरिहा- 64
438/1, 438/2 , 438/3 , 438/4 , 438/5 , 438/ 5/ ख , 438 / 5/ ग, 438 /5/ घ
0.052
425/454
0.122
421/1 क , 421/1 ख , 421/2
0.121
422/1 , 422/2 क, 422/2 ख
423
0.117
0.080
424/1, 424/2 क, 424/2 ख , 424/2 ग
0.202
412/1, 412/2
0.061
410/1 , 410/2 , 410/3
0.012
411/1, 411/2 क, 411/2 ख , 411/2 ग,
411/3
0.001
409/1,409/2
"
0.880
408/1,408 / 2 /1,408 / 2 / 2 , 408/3 , 408/4, 408/5
0.020
390/458/1
0.488
1/1 , 1/2, 1/3 , 1/4 , 1/5 , 1/6 , 1/7 , 1/8
0.104
2/1 , 2/2, 2/3 , 2/4
0.149
133/1, 133/2 , 133/3 , 133/4 , 133/5
134
0.018 ---
0.179
150/1, 150/2 , 150/3 , 150/4
0.006
149
0.288
151/1, 151/2 , 151/3
0.109
152/1 , 152/2 , 152/3 , 152/4
0.016
164
0.008
170/1 , 170 /1 / क, 170 / 1 / ख , 170/3 ,
0.062
165
166
0.034
0.020
167
0.198
354/1, 354/2
0.007
355/1 / क
0.086
355/1/ ख , 355/2
356
0.071
0.148
345/1, 345/2 , 345/3
0.026
357/1, 357/2 क, 357/2 ख
0.082
343/1, 343/2
0.101
360/1, 360/2
0.169
361/1,361/ 2
335
0.003 845 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
0.087
334/1, 334/2
बैरिहा / बैरिहा 64
जैतपुर
शहडोल
240/1 क, 240/1 ख , 240/2 , 240/ 3 / क,
0.027
240/3/ ख, 240/ 3 / ग
0.202
243/1 क, 243/1 ख , 243/1 ग, 243/2
0.004
242/1 , 242/ 2,242/ 3
"
0.077
246/1,246/ 2,246 /3
247
0.001
248
0.006
249.
-0.025-
0.023
250
"
251
0.015
0.007
252/1 , 252/ 2,252/3 , 252/4
0.119
253/1, 253/2
0.009
459 (252/459/1 ) , 459 (252/459/2)
0.023
257
258
0.150
0.059
301
0.203
305/1 , 305/2
0.019
300/1,300/ 2 ,
0.010
119
112
0.051
113
0.001
0.042
118
0.014
353/1/1
0.014
353/1/2 , 353/2 ,
0.233
370/1 , 370/2 , 370/3 , 370/4 , 370/5
0.014
376/457/1 , 376/457/2
0.243
385/1, 385/2
0.074
384
383
0.054
0.037
382
0.198
451/1,451/1 / ख , 451 / 1 / ग , 451/2
एफ. आर. पण्डा, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त (राजस्व) .
[भाग 1 846
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 30 मार्च 2015
क्र. 2280 - भू-अर्जन-2015. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013 /एमपीएस/31/ 2263, भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा. (5)
(3) ग्राम-बिलंदा ब. नं. -210 प.ह.नं. -15 रा.नि.मं. - चौरई.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के (6) अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 03.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म . प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 2281 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) /101 /2013/ एमपीएस/31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (2) (3)
(4)
(1)
रकबा 01.900
चौरई
छिन्दवाड़ा
ब. नं.- 268 हेक्टेयर एवं
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला -छिन्दवाड़ा.
ग्राम-सर्रा प.ह.नं.- 15 रा.नि.मं. - चौरई .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 2282 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) / 101 /2013/एमपीएस /31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला- छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम- बींझावाड़ा ब. नं. -14 प.ह.नं. - 212 रा.नि.मं. - चौरई .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर
(4) रकबा 04.250 हेक्टेयर एवं की जाने वाली प्रस्तावित भूमि उपरोक्त अर्जित पर आने वाली संपत्तियां.
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भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. (7)
क्र. 2283 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए )/ 101 / 2013 /एमपीएस/ 31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी, तहसील - चौरई जिला- छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-सलकनी ब. नं. -269 प.ह.नं. - 33/15 रा.नि.मं.- चौरई.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 03.900 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2284 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस/31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-सुरजना ब. नं. -267 प.ह.नं. - 15 रा.नि.मं. - चौरई.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 03.600 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2285 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101 /2013/एमपीएस/31 / 2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1) छिन्दवाड़ा
(2) चौरई
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम- केदारपुरखुर्द ब. नं. -28 प.ह.नं. - 14 रा.नि.मं. चौरई.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 0.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
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(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2286 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013 /एमपीएस/ 31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला - छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-माचीवाडा ब. नं.-228 प.ह.नं. - 13 रा.नि.मं. -चौरई.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 0.674 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2287 - भू-अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस/ 31 / 2263, भोपाल , सितम्बर दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम- कपूर्दा ब. नं. - 14 प.ह.नं. - 15 रा.नि.मं. -चौरई.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 0.770 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[ भाग 1 854
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) के निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 2287 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101 /2013/एमपीएस/31 / 2263, भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)
(2) चॉद
छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-सिंगोडी ब. नं. -281 प.ह.नं. -44 रा.नि.मं. चॉद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. (6)
रकबा 07.120 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
855
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2287 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस/31 / 2263, भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)
(2) चॉद
छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-नांदना, ब. नं. - 148 प.ह.नं. - 14 रा.नि.मं. -चॉद
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 08.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
856
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 2290 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस/31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(4)
(2) चाँद
(1) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ग्राम- धमनिया रैयत ब. नं. -03/25 प.ह.नं. -44 रा.नि.मं. -चाँद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. (6) अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर
रकबा 02.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित. भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2291 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) / 101 / 2013 /एमपीएस/ 31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(1)
(2) चाँद.
छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-सिरस , ब. नं. -287 प.ह.नं. -45 रा. रा.नि.मं. - चाँद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 10.120 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 858
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) तहसील - चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 2292 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013/एमपीएस/31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चांद.
(1) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-परसोली ब. नं. - 158 , प. प.ह.नं. - 14, रा.नि.मं. -चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 28.170 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2293 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101 / 2013/एमपीएस/31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(6)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(2)
(3)
(1)
चॉद
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -49
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ग्राम-खुटिया प.ह.नं. -13 रा.नि.मं. -चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[ भाग 1 860
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. (7)
क्र. 2294 - भू- अर्जन - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस/31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) (3)
(2) चांद.
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ग्राम-आमगांव ब. नं.-04 प.ह.नं. -47 रा.नि.मं. -चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 12.700 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
861
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2295 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013/एमपीएस/31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
(4)
(3)
(1)
(2) चॉद
छिन्दवाड़ा
ब. नं.- 181
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ग्राम-पौनिया, प.ह.नं. -41 रा.नि.मं. -चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 06.860 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
862
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. (7)
क्र. 2296 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) / 101 / 2013 /एमपीएस/31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)
(2) चॉद
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-पांजरा ब. नं. - 162 प.ह.नं.- 16 रा.नि.मं. - चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 05.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
863
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व ) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2297 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013/एमपीएस / 31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(1)
(2)
छिन्दवाड़ा चांद
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-खैरघाट ब. नं. -52 प.ह.नं. -41 रा.नि.मं. - चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व ) तहसील - चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2298 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101 /2013/एमपीएस/31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(6)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(4)
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ग्राम- आमाझिरी ब. नं. -06 प.ह.नं. - 12 रा.नि.मं. - चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 02.870 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म . प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) तहसील - चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2299 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए )/ 101 /2013 /एमपीएस/31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(3)
(4)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
ग्राम- राजलवाडी
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ब. नं.-247 प.ह.नं. -13 रा.नि.मं. -चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 02.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 866
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2300 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए ) / 101 / 2013/ एमपीएस/31/ 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-लोनीखुर्द ब. नं. - 262 प.ह.नं. -21 रा.नि.मं. -चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 08.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2301 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101 /2013 /एमपीएस/31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2)
(3)
(1)
ग्राम-सिंगोडी-
छिन्दवाड़ा चॉद
टोला.
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ब. नं. -279
प.ह.नं. - 42
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रा.नि.मं. - चांद.
(4) रकबा 04.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 868
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. (7)
क्र. 2302 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101 /2013/एमपीएस/31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(6) (3)
(4)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)
(2) चॉद ग्राम-धमनिया-
छिन्दवाड़ा
बिशाला
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ब. नं. -137
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
प.ह.नं. -44 रा.नि.मं. -चांद.
रकबा 0.600 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2303 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101 /2013/एमपीएस/ 31/ 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(6) (2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-धमनिया ब. नं.- 136 प.ह.नं. -44 रा.नि.मं. -चांद .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 08.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[ भाग 1 870
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व ) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2304- भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 / 2013/ एमपीएस /31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4)
(3)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ग्राम-पिपरियाखाती ब. नं. -167 प.ह.नं. -47 रा.नि.मं. - चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के (6) अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 06.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .
871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व ) तहसील - चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2305 - भू-अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) /101 /2013/एमपीएस/ 31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)
(2) चॉद
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-पचगांव ब. नं.- 154 प.ह.नं. -42 रा.नि.मं. - चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 13.540 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 872
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2306 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013 /एमपीएस/31/ 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2)
(1)
छिन्दवाड़ा चॉद
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम- धुटमुर ब. नं . - 142 प.ह.नं. - 12 रा.नि.मं. - चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 02.120 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2307 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 / 2013 /एमपीएस /31/ 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(4)
(6) (1)
(2)
छिन्दवाड़ा चॉद
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ग्राम-लोनीकला ब. नं. - 261 प.ह.नं. -21 रा.नि.मं.-चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 08.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
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(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2308 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस /31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(3)
(4)
(2) चॉद ग्राम-टाप ,
(1) छिन्दवाड़ा
ब. नं. - 111
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. -48
रा.नि.मं. - चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 02.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2309 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस/31/ 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(1)
(2) चॉद
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -8/26
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम -देवरीरैयत प.ह.नं. - 2/24
रा.नि.मं. - चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 876
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2310 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013 /एमपीएस/ 31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(3) ग्राम-मोहगांव बिशाला ब. नं. -241 प.ह.नं. - 31 रा.नि.मं. - चौरई .
(4) रकबा 05.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2311 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) /101 / 2013 /एमपीएस/31/ 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
ब. नं.-54
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-खैरीखुर्द प.ह.नं. - 31 रा.नि.मं. -चौरई .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 07.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 2312 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013 /एमपीएस/31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम- हसनपुर ब. नं.-309 प.ह.नं. - 33 रा.नि.मं. -चौरई.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 07.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. (7)
क्र. 2313 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस/31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(4)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ग्राम - मोहगांवखुर्द ब. नं. -240 प.ह.नं. -31 रा.नि.मं. -चौरई .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 05.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2314 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 / 2013/एमपीएस /31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम - कुकरई ब. नं. -22 प.ह.नं. - 11 रा.नि.मं. - चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. (6) अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर
(4) रकबा 07.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है . (7)
क्र. 2315 - भू-अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए ) / 101 /2013 /एमपीएस/31/ 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(6) (3)
(4)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)
(2)
छिन्दवाड़ा चॉद
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ग्राम-गिरेटिया ब. नं.-63 प.ह.नं. - 25 रा.नि.मं. - चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
882
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2316 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101 /2013 /एमपीएस / 31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) (1)
(2) चॉद
छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(3) ग्राम-ग्रेटिया बिशाला ब. नं. -62 प.ह.नं. - 25 रा.नि.मं.- चॉद.
(4) रकबा 06.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
883
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) तहसील - चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2317 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101 /2013/ एमपीएस/31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम- देवरीमाल ब. नं. - 131 प.ह.नं. - 11 रा.नि.मं. -चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. (6) अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर
रकबा 13.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
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(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2318 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 /2013/एमपीएस/ 31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
(4)
(1)
(2) चाँद
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-आमाझिरी ब. नं. -06 प.ह.नं. - 12 रा.नि.मं. -चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर
रकबा 07.800 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2319 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस/ 31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(2) चाँद
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला- छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-सांख ब. नं . -270 प.ह.नं. -7/38 रा.नि.मं. -चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. (6) अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर
रकबा 09.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 886
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2320 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013 /एमपीएस /31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला- छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-फुटेरा ब. नं . - 182 प.ह.नं. - 29 रा.नि.मं. -चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 06.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) तहसील - चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2321 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 / 2013/एमपीएस /31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) (2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम- हरदोली ब. नं.- 11/58 प.ह.नं.- 29 रा.नि.मं. - चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर
(4) रकबा 08.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. (7)
क्र. 2322 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013/एमपीएस/31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
(4) रकबा 22.250 हेक्टेयर एवं
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला -छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम-सीदप ब. नं.-283 प.ह.नं.-5/25 रा.नि.मं. -चांद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण. (6) अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर
उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2323 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 /2013 /एमपीएस/31 / 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(2)
(3)
(4)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)
ग्राम-मोरखा
छिन्दवाड़ा चॉद
ब. नं. -237
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. -47 रा.नि.मं. -चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 09.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[ भाग 1 890
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2324- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013 /एमपीएस/31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि , राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(1)
(2) चॉद
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
ब. नं. -16
(3) ग्राम-करलई, प.ह.नं. - 10 रा.नि.मं. -चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 09.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
891
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व ) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2325 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित् वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013 / एमपीएस/31/ 2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम- धुटमुर ब. नं. -142 प.ह.नं. -12 रा.नि.मं. -चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 04.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
892
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
[ भाग 1 (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 2326 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 / 2013 /एमपीएस/ 31 / 2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम- हरदुआमाल ब. नं.- 303 प.ह.नं. -29 रा.नि.मं. -चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 04.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-02 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2015
क्र. 238 - गोपनीय - 2015- दो- 2-27-70.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में निर्दिष्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
अधिकारी का नाम (2)
क्र. (1)
सारणी
सत्र खण्ड का नाम
(3)
ग्वालियर
1
श्री महेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4) जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से.
जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2015
क्र. 259 - गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी कोनिम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : -
कहां से (3) क्रमांक (1)
नाम (2)
जबलपुर 1 श्री शैलेन्द्र शुक्ला, संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर.
जबलपुर 2 श्री आनंद तिवारी, रजिस्ट्रार- कम- सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
जबलपुर 3 श्री गजेन्द्र सिंह, संकाय सदस्य ( Faculty Member ) मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर.
जबलपुर 4 श्री प्रदीप कुमार व्यास , अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर.
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
कहांको (4)
जबलपुर
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से श्री राजीव कुमार दुबे के स्थान पर.
जबलपुर
उपसचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर की हैसियत से श्रीमती गिरिबाला सिंह के स्थान पर.
जबलपुर रजिस्ट्रार - कम - सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय , म. प्र. जबलपुर. की हैसियत से .
जबलपुर प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर की हैसियत से.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
894
जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2015
क्र. A- 1375-दो- 3-420-80- भाग दस. श्री एच. बी. खेडकर, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2015 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 190 दिवस ( एक सौ नब्बे दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
गणना- पत्रक
: 2-12-1972 1. श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी .
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.
31-3-2015
:
2. सेवानिवृत्ति दिनांक
: 14 वर्ष 3 माह 3. नियुक्ति दिनांक 2 दिसम्बर
1972 से दिनांक 9 मार्च 1987 तक कुल सेवा अवधि.
: 28 वर्ष 21 दिन 4. दिनांक 10 मार्च 1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
:
14×15=210 दिन अवधि हेतु समर्पण
5. कालम (3 ) में अंकित अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .
28= 14× 15= 210 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित :
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
( 1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से )
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 420दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 230 दिन लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 190दिन अवकाश समर्पण की
पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2015 को शेष अर्जित अवकाश 221 दिन)
जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2015
क्र. B - 1396- दो- 2-52-2014.- सुश्री करूणा एस . त्रिवेदी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 25 से 27 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री करूणा एस. त्रिवेदी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री करूणा एस. त्रिवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 1456-दो- 3-420-80- भाग- दस.- स्वर्गीय श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा का स्वर्गवास दिनांक 11 फरवरी 2015 को हो जाने के कारण उनके अवकाश लेखा में संचित 240 दिवस ( दो सौ चालीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति उनकी विधिक उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती अर्चना जैन को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 161-4-31-82-नि- 1- चार, दिनांक 31 जनवरी 1983 तथा सहपठित पत्र क्रमांक जी- 25- 28-95- सी- चार, दिनांक 10 जुलाई 1995 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. C- 1459- दो-2-20-2013.-श्री जे . पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 11 से 17 मई 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18 से 30 मई 2015 तक तेरह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10 मई 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी . राव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
क्र. D - 1830- दो- 2-53-2014.- श्री के. पी. सिंह . प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 9 से 12 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह . प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी . सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 1832-दो-2-23-2014 .- श्री डी. एन. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम को दिनांक 18 से 27 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री डी. एन. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एन. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 1834- दो-2-34-2014.- श्री अनिल वर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 4 से 5 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 1836- दो-2-109-2006.- श्री पी . एस . पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 9 से 13 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश
895 स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 1838-दो- 2-28-2014.- श्री व्ही . पी . एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 16 से 21 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13, 14 एवं 15 फरवरी 2015 को प्रशिक्षण हेतु एवं पश्चात् में दिनांक 22 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . पी. एस. चौहान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. पी. एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2015
क्र. C- 1479- दो- 2-22-2013 .- श्री एच. एन . बाजपेई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 16 से 21 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2015 के पश्चात् में दिनांक 22 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
896
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2015
क्र. 218 -गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
इंदौर 1 श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा
जबलपुर 2 श्री राजीव कुमार दुबे , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , ( सतर्कता) उच्च न्यायालय, म . प्र. , जबलपुर
जबलपुर 3 श्री अवधेश कुमार पाण्डेय
पन्ना 4 श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी
टीकमगढ़ 5 श्री प्रद्युम्न सिंह
शहडोल 6 श्री हरिशंकर वैश्य
7 श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार
शाजापुर
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
(4)
सीहोर
सीहोर
सिविल जिला, सीहोर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल
सिविल जिला , भोपाल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से दिनांक 31-03-2015 को कुमारी सुषमा खोसला के सेवानिवृत्त उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.
पन्ना
पन्ना
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना की हैसियत से श्री के. के. त्रिपाठी के स्थान पर . सिविल जिला, पन्ना.
जबलपुर
जबलपुर
सिविल जिला, जबलपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से श्री ए. के. पाण्डेय के स्थान पर .
शहडोल
शहडोल
सिविल जिला, शहडोल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल की हैसियत से श्री एच. एस . वैश्य के स्थान पर.
डिण्डौरी
डिण्डौरी सिविल जिला , डिण्डौरी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
इंदौर
इंदौर
सिविल जिला , इन्दौर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से श्रीमती एन. व्ही. कौर कान्द्रा के स्थान पर.
897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(4) (2)
(3) (1)
8 श्री आनंद मोहन खरे
बुरहानपुर अनूपपुर
भोपाल 9 श्री मोहम्मद फहीम अनवर, प्रभारी रजिस्ट्रार, कार्यालय कल्याण आयुक्त , भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
भोपाल 10 श्री एम. वाय. मंसूरी, पीठासीन अधिकारी, म. प्र. राज्य वक्फ अधिकरण, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
खण्डवा
खण्डवा
11 श्री गौरी शंकर दुबे
सागर
सागर
12 श्री अनिल वर्मा
13 श्री इकबाल अहमद
बैतूल
शाजापुर
14
टीकमगढ़ श्री अनुपम श्रीवास्तव
(6)
(5)
अनूपपुर सिविल जिला, अनूपपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर की हैसियत से श्री प्रदीप कुमार वर्मा के स्थान पर.
होशंगाबाद
होशंगाबाद
सिविल जिला, होशंगाबाद. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
बुरहानपुर
बुरहानपुर
सिविल जिला, बुरहानपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर की हैसियत से श्री ए. एम. खरे के स्थान पर.
खण्डवा
सिविल जिला , खण्डवा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर की हैसियत से श्री एच. पी. सिंह के स्थान सिविल जिला, सागर पर.
शाजापुर सिविल जिला, शाजापुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर की हैसियत से श्री पी . एस . पाटीदार के स्थान पर.
टीकमगढ़
टीकमगढ़
सिविल जिला, टीकमगढ़. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की हैसियत से श्री प्रद्युम्न सिंह के स्थान पर.
क्र. 219 - गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग एक ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 26-10-1995, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस अ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस - ब (एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
898
[ भाग 1 सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-
सारणी
नाम
क्रमांक
कहां से
(3) (1)
(2)
सागर 1 श्री भारत भूषण श्रीवास्तव
रीवा 2 श्री श्रीराम दिनकर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
3 श्री महेश भदकारिया
मुरैना
भोपाल 4 श्री संजीव कुमार कालगांवकर
इंदौर 5 श्री अचल कुमार पालीवाल
6
सागर श्री हृदेश
इंदौर 7 श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह
8 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
जबलपुर
सागर 9 श्री योगेश कुमार गुप्ता
जबलपुर 10 श्री योगेश चन्द्र गुप्त
कहां को
न्यायालय के संदर्भ टिप्पणी
सत्रखण्ड का नाम
विशेष न्यायालय का नाम (7)
(6)
(4)
(5)
छतरपुर छतरपुर
छतरपुर
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री संजीव दत्ता के स्थान पर.
शिवपुरी
शिवपुरी शिवपुरी पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
गुना
गुना
गुना पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री ऋतुराज बंसत कुमार के स्थान पर.
विदिशा
विदिशा विदिशा पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री सुशील कुमार शर्मा के स्थान पर .
इंदौर
इंदौर
इंदौर पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
बैतूल
बैतूल
बैतूल पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री प्रभात कुमार मिश्रा के स्थान पर.
खण्डवा
खण्डवा
खण्डवा पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री जी. एस . दुबे के स्थान पर.
सिवनी सिवनी
सिवनी
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
सागर
सागर पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री बी.बी. श्रीवास्तव के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर जबलपुर पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री बी.आर. पाटिल के स्थान पर.
899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(4)
(3) (2)
(1)
सिवनी
हरदा
11 श्री प्रताप कुमार तिवारी
मण्डलेश्वर
इंदौर 12 श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) .
धार
धार
13 श्रीमती सविता दुबे
(7)
(6)
(5)
हरदा हरदा पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री ए.के. मोहनिया के स्थान पर.
मण्डलेश्वर पीठासीन अधिकारी , विशेष मण्डलेश्वर न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
धार धार पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से दिनांक 30-04-2015 को श्री कौशिक चौहान के सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.
क्र. 220- गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
बालाघाट 1 श्री प्रेम चन्द्र शर्मा
2
गुना श्री ऋतुराज बसंत कुमार
सतना 3 श्री गोपाल श्रीवास्तव
4 श्री अखिलेश जोशी
शुजालपुर
रतलाम 5 श्रीमती आशा गोधा
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(4)
(5)
देवास
देवास
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सीहोर
सीहोर
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सिवनी
सिवनी
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रताप कुमार तिवारी के स्थान पर.
बड़वानी बड़वानी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अफसर जावेद खान के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक -9 , विद्युत् अधिनियम , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
900
(4)
(3) (2)
(1)
इन्दौर 6
बड़वानी श्री अफसर जावेद खान
भोपाल
7
जावरा श्री अरूण कुमार वर्मा
रतलाम 8
जबलपुर
श्री नवनीत कुमार गोधा
देवास
खरगौन 9 श्रीमती सुरभि मिश्रा
बालाघाट
10
छिन्दवाड़ा श्री दीपक कुमार त्रिपाठी
(6)
(5)
इन्दौर
सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री योगेश चन्द्र गुप्त के स्थान पर.
देवास
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती नीता गुप्ता के स्थान पर .
बालाघाट प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बी.पी. मरकाम के स्थान पर .
सीहोर
नसरूल्लागंज
भोपाल 11 श्री विजय कुमार पाण्डे ( सीनियर )
डॉ. ओम प्रकाश तिवारी
12
होशंगाबाद राजगढ़
जतारा
13 श्री ब्रम्ह शंकर दिक्षित
टीकमगढ़
डबरा
14
नरसिंहपुर श्री अजय कुमार गर्ग
आष्टा
15 श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल
गुना प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शशिभूषण पाठक के स्थान पर .
राजगढ़
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 31-3-2015 को श्री एन. एस. लावरिया के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
टीकमगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एल. एल . गर्ग के स्थान पर.
सीहोर
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एस . जी. जोशी के स्थान पर .
अशोकनगर
अशोकनगर
भोपाल श्री विजय मालवीय
16
छतरपुर 17 श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री संजय कुमार जैन (सीनियर ) के स्थान पर.
मुरैना
सबलगढ़
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विवेक कुमार गुप्ता के स्थान पर.
901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(4)
(3) (2)
(1)
सागर
ग्वालियर 18 श्री अजीत सिंह
बेगमगंज
अशोकनगर 19 श्री संजय कुमार जैन ( सीनियर )
सागर 20
दमोह श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी
भोपाल
ग्वालियर
21 श्री धरमिन्दर सिंह , अपर कल्याण आयुक्त , भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
जौरा
शिवपुरी 22 श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव
ग्वालियर
23 श्री ललित किशोर
मुरैना 24 श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया
हटा
बड़वानी
सागर 25 श्री काशिफ नदीम ( खान)
जबलपुर
ग्वालियर
सागर 26 श्री अनिल कुमार सुहाने
सिंगरौली
सतना 27 श्री उमेश चन्द्र मिश्र
नसरूल्लागंज भोपाल
28 श्री शशि भूषण पाठक
(6)
(5)
सागर
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री वाय . के. गुप्ता के स्थान पर .
रायसेन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री कमल जोशी के स्थान पर.
दमोह
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री संजीव कुमार पाण्डेय के स्थान पर.
ग्वालियर षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.
मुरैना
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर ) के स्थान पर.
ग्वालियर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के न्यायलय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
दमोह
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुभाष कुमार जैन के स्थान पर .
सागर
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार सोहाने के स्थान पर.
ग्वालियर ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उपेन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.
सिंगरौली प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से डॉ. विजय कुमार अग्रवाल के स्थान पर.
भोपाल
दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विजय मालवीय के स्थान पर.
902
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(4)
(1)
(2)
(3)
मंडला 29 श्री राजीव कुमार करमहे
सतना
भोपाल 30 श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी
आष्टा 31
इन्दौर
श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी
32
शाजापुर कुमारी साधना महेश्वरी
33
(6)
(5)
शाजापुर
शुजालपुर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अखिलेश जोशी के स्थान पर.
सतना
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उमेश चन्द्र मिश्रा के स्थान पर .
इन्दौर
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक-6, विद्युत् अधिनियम, इन्दौर की हैसियत से श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.
बड़वानी
बड़वानी
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एच. एस. सिसौदिया के स्थान पर .
होशंगाबाद
जबलपुर श्री अवधेश कुमार सिंह
उज्जैन
34
बड़वाह कुमारी जसवीर कौर सासन
35
दमोह श्री संजीव कुमार पाण्डे
रीवा 36 श्री राकेश मोहन प्रधान
मुरैना
37
नागोद श्री वाचस्पति मिश्र
नागौद
38 श्री रामप्रताप सिंह
दमोह
डबरा 39 श्री लखन लाल गर्ग
मुरैना
कटनी 40 श्रीमती तृप्ति शर्मा
होशंगाबाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुरेश सिंह के स्थान पर.
उज्जैन
नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती लक्ष्मी शर्मा के स्थान पर.
रीवा
मऊगंज
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री संजय कुमार द्विवेदी के स्थान पर .
मुरैना
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ललित किशोर के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल अष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.
सतना
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री वाचस्पति मिश्रा के स्थान पर.
मुरैना
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
रायसेन
रायसेन
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(4)
(3) (1)
(2)
खरगौन 41
मुलताई
श्री जाकिर हुसैन
ग्वालियर
42
जोरा श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर )
मनासा
43
मुरैना श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह
सिवनी
44
गुना श्री सुरेश कुमार चौबे ( सीनियर )
45
होशंगाबाद
(6)
(5)
बैतूल
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक -3 , विद्युत् अधिनियम, ग्वालियर की हैसियत से श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर के स्थान पर.
नीमच
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर . एल. यादव के स्थान पर.
सिवनी
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
छिन्दवाड़ा
अमरवाड़ा
श्री सुरेश सिंह
सतना
46 श्री सतीश चन्द्र राय
जबलपुर
इन्दौर
बेगमगंज श्री कमल जोशी
47
जावरा
48 श्रीमती माया विश्वलाल
शुजालपुर
रीवा
पवई श्री भागवत प्रसाद पाण्डे
49
50
इन्दौर
शाजापुर
श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा
भोपाल
पिपरिया 51 श्री काशीनाथ सिंह
कोतमा 52 श्री श्रीपाल यादव
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री किसना अतुलकर के स्थान पर .
सतना
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गोपाल श्रीवास्तव के स्थान पर .
इन्दौर
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री इकबाल खान गौरी के स्थान पर.
रतलाम
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अरूण कुमार वर्मा के स्थान पर .
पन्ना
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शमरोज खान के स्थान पर .
शाजापुर
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी साधना महेश्वरी के स्थान पर.
भोपाल
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एस . एस . कालगांवकर के स्थान पर.
सतना
अमरपाटन
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एम . एस . ए. अंसारी के स्थान पर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
904
(4)
(3) (2)
(1)
ग्वालियर
मऊगंज 53 श्री संजय कुमार द्विवेदी
ग्वालियर
54
सबलगढ़ श्री विवेक कुमार गुप्ता
भोपाल
55 श्री किसना आतुलकर
अमरवाड़ा
भोपाल
56
महू श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह
जावरा
इन्दौर
57 श्री भूरेलाल प्रजापति
सागर
बालाघाट 58 श्री बद्री प्रसाद मरकाम
रतलाम
इन्दौर श्री इकबाल खान गौरी
59
उमरिया
ब्यौहारी
60 श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा
(6)
(5)
ग्वालियर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती रेणुका कंचन के स्थान पर.
ग्वालियर सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल के स्थान पर.
भोपाल
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक -2 , विद्युत् अधिनियम , भोपाल कीहैसियत से श्री के. के. वर्मा के स्थान पर .
भोपाल
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री विजय कुमार पाण्डेय के स्थान पर.
इन्दौर
पन्द्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीहैसियत से श्री अचल कुमार पालीवाल के स्थान पर.
सागर
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक -10, विद्युत् अधिनियम, सागर की हैसियत से श्री डी. डी. द्विवेदी के स्थान पर .
रतलाम
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री नवनीत कुमार गोधा के स्थान पर.
शहडोल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 31-3-2015 को कुमारी निर्मला चावड़ा के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
सिवनी
लखनादौन
61
शाजापुर श्री मनोज कुमार मण्डलोई
उज्जैन 62 श्री शरत चन्द्र सक्सेना
इन्दौर 63 श्री प्रियदर्शन शर्मा
श्री रमेश चन्द्र चौरसिया
हरदा 64
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शिवचरण पाण्डेय के स्थान पर.
विदिशा
विदिशा
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय श्रीवास्तव के स्थान पर .
रतलाम
रतलाम
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
होशंगाबाद
पिपरिया
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री काशीनाथ सिंह के स्थान पर.
905
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
ग्वालियर 65 श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर
शिवपुरी
ब्यावरा
श्री शमरोज खान
पवई 66
देवास 67
शाजापुर
कुमारी नीता गुप्ता
कटनी
भोपाल 68 श्री संजय कुमार पाण्डेय
बागली
ब्यावरा 69 श्रीमती मनीषा बसेर
दतिया
सागर 70 श्री अनुप कुमार त्रिपाठी
नीमच 71 श्री हेमंत जोशी
महू
कोतमा
72 श्री शरद भामकर
टीकमगढ़ 73
इन्दौर श्रीमती सविता सिंह
बड़वाहा
खण्डवा
दमोह 74 श्रीमती शशिकला चन्द्रा
खण्डवा
दमोह 75 श्री प्रकाश चन्द्र
76
इन्दौर श्री प्रदीप मित्तल
महू
लखनादौन 77 श्री शिवचरण पाण्डेय
भिण्ड
इन्दौर
78 श्री अजय कुमार टेलर
(5)
(6)
शिवपुरी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. के. श्रीवास्तव के स्थान पर.
राजगढ़
पर. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती मनीषा बसेर के स्थान शाजापुर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मनोज कुमार मण्डलोई के स्थान पर.
कटनी
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती तृप्ति शर्मा के स्थान पर.
देवास
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार भाटिया के स्थान पर.
दतिया
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रूचिर शर्मा के स्थान पर.
इन्दौर
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.
अनूपपुर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्रीपाल यादव के स्थान पर.
मण्डलेश्वर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी जसवीर कौर सासन के स्थान पर.
खण्डवा
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
खण्डवा
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इन्दौर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महूके न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
ग्वालियर
ग्वालियर
अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इन्दौर
ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रियदर्शन शर्मा के स्थान पर .
906
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
क्र. 221 -गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 ( 19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश फा क्रमांक 3 ( ए) -4-2014- इक्कीस ब ( एक ) दिनांक 5 जनवरी 2015 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित है, स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियर से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -
सारणी
वर्तमान पदस्थापना का स्थान
नाम व पदनाम क्र. अधिकारी का
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान
(2)
(3) (0) (1)
इंदौर
इंदौर
1 श्री बलराज कुमार पालोदा, बाईसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर.
रतलाम
रतलाम
2 श्री सुरेश चन्द्र पाल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम.
ग्वालियर
मुरैना
3 श्री प्रदीप सोनी ( सीनियर ) , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना.
धार
सीधी
4 श्री विष्णु कुमार सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी.
छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा
5 श्री माखनलाल झोड़ , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा.
सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (5)
न्यायालय में बैठने का स्थान (6) (4)
इंदौर इंदौर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती इन्द्रा सिंह के स्थान पर.
रतलाम रतलाम
पर. पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती आशा गोधा के स्थान
ग्वालियर ग्वालियर पदोन्नति पर दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजीत सिंह के स्थान पर.
धार धार
पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री दीपक कुमार त्रिपाठी के स्थान पर .
907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
(0)
खरगौन
खरगौन
6 श्री लीलाधर सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगौन, जिला मण्डलेश्वर.
इन्दौर
इन्दौर
7 श्री रामलक्ष्मण करोरिया, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, इन्दौर.
उमरिया
उमरिया
8 श्री तरुण राकेश स्टेण्डली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उमरिया.
अलीराजपुर
अलीराजपुर
9 श्री जगदीश चन्द्र राठौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर.
हरदा
हरदा
10 श्री कृपा शंकर शाक्य , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा.
सीहोर
सीहोर 11 श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर.
श्योपुर
श्योपुर
12 श्री ठाकुरदास , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर.
(6)
(5)
(4)
खरगौन मण्डलेश्वर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती सुरभि मिश्रा के स्थान पर .
इन्दौर इन्दौर पदोन्नति पर नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
उमरिया उमरिया पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा के स्थान पर .
अलीराजपुर अलीराजपुर पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
हरदा हरदा
पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में.
सीहोर सीहोर पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में.
श्योपुर श्योपुर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 222 - गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा , मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश के पद धारक, वर्तमान में अपर कल्याण आयुक्त , कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हेतु अनुशंसित, श्री राजेन्द्र चौरसिया को उनके नवीन पद पर रहते हुए, उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 221-गोपनीय- 2015 - दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) , जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2015 के अनुक्रम में ( जिसके द्वारा श्री राजेन्द्र चौरसिया से कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति पर पदस्थ किया गया है ) , जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर वेतनमान रुपये 51,550-1230- 58,930-1380-63,070/- में उनके नवीन पद ( अपर कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी , भोपाल ) पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
टिप्पणी. - श्री शिवचरण पाण्डेय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , लखनादौन, जिला सिवनी का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
908
क्र. 224- गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी /अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीशों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -
कहां से नाम
क्र.
(3) (1)
(2)
1
छतरपुर श्री आनंद प्रिय राहुल
2 श्रीमती शालिनी शर्मा
छिन्दवाड़ा
भोपाल 3 कुमारी मंजुलता चतुर्वेदी
भोपाल 4 श्रीमती वर्षा शर्मा
5 श्री अजय कांत पाण्डे
मुरैना
गुना 6 श्री आलोक कुमार सक्सेना
7
गुना श्री राकेश कुमार जैन
खण्डवा 8 श्री गंगाचरण दुबे
सतना 9 श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
सीधी
सीधी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विष्णु कुमार सोनी के स्थान पर.
चौरई
छिंदवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री गौतम कुमार गुजरे के स्थान पर.
सीहोर
सीहोर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा के स्थान पर.
रायसेन
रायसेन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 रायसेन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
ग्वालियर ग्वालियर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेन्द्र चौरसिया के स्थान पर.
रतलाम
रतलाम
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुरेश चन्द्र पाल के स्थान पर.
गुना
गुना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आलोक कुमार सक्सेना के स्थान पर .
खरगौन
मण्डलेश्वर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री लीलाधर सोलंकी के स्थान पर.
डिण्डौरी
डिण्डौरी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(4)
(2)
(3) (1)
उमरिया
10 श्री जयशंकर श्रीवास्तव
छतरपुर 11
शुजालपुर श्योपुर
श्री सुधीर कुमार
भोपाल
12
सिहोरा श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन
हरदा 13
हरदा श्री देवीलाल सोनिया
आगर 14 श्री विक्रम सिंह बुले
(6)
(5)
उमरिया
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री तरुण राकेश स्टेन्डली के स्थान पर.
श्योपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री ठाकुरदास के स्थान पर.
भोपाल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (M.P.S.I.D.C. ) भोपाल द्वारा आई.सी.डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती वर्षा शर्मा के स्थान पर.
हरदा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री कृपाशंकर शाक्य के स्थान पर.
अलिराजपुर
अलिराजपुर
15 श्री जयदीप सिंह
जबलपुर
बैतूल
मंदसौर
इन्दौर
16 श्री अखिलेश कुमार धाकड़
17
इन्दौर श्री राजेश कुमार रावतकर
18
इन्दौर
मुरैना
श्री मनोज कुमार लढ़िया
सोनकच्छ तराना
श्री अंतर सिंह अलावा
19
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री जे. सी. राठौर के स्थान पर .
बैतूल
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शशीकांत वर्मा के स्थान पर .
इन्दौर
नवम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेश कुमार रावतकर के स्थान पर.
छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री माखनलाल झोड़ के स्थान पर.
मुरैना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री प्रदीप सोनी के स्थान पर .
उज्जैन
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , तराना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से कुमारी रश्मिना परवेज मंसूरी के स्थान पर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
910
(3) (2)
(1)
राजेन्द्रग्राम 20 श्री अरुण प्रताप सिंह
नौगांव 21 श्री मुन्नालाल राठौर
बैरसिया 22 श्रीमती शशि सिंह
23
भोपाल श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत
सतना 24 श्रीमती कविता दीप खरे
उज्जैन 25 श्रीमती दीपाली शर्मा
26 श्री संजय कुमार गुप्ता ( सीनियर ) भोपाल
सागर 27 श्री दीपक शर्मा
28
होशंगाबाद श्रीमती कुमुदिनी पटेल
ग्वालियर 29 श्री विपिन कुमार लावनिया
30 श्री जितेन्द्र नारायण सिंह
बुढ़ार
(6)
(5)
(4)
कटनी
कटनी
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री दीपक बंसल के स्थान पर.
रायसेन
रायसेन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , रायसेन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
टीकमगढ़ टीकमगढ़ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पूरन सिंह के स्थान पर .
उज्जैन
उज्जैन
पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती दीपाली शर्मा के स्थान पर .
रतलाम
रतलाम
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , रतलाम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विवेक कुमार चंदेल के स्थान पर.
ब्यावरा
राजगढ़
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मुरैना
मुरैना
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
दमोह
दमोह
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री ओ. पी . रजक के स्थान पर.
बैतूल
बैतूल
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ध -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय राज ठाकुर के स्थान पर .
गुना
गुना
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री डी. एस. परमार के स्थान पर .
भोपाल
भोपाल
पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से कुमारी मंजुलता चतुर्वेदी के स्थान पर.
911
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
निवारी
इन्दौर
31 श्री प्रदीप कुशवाह
भोपाल 32 श्री अरविंद प्रतात सिंह चौहान
उज्जैन
भोपाल श्री सचिन शर्मा
33
दमोह
सतना 34 श्री अनुराग द्विवेदी
भिण्ड
35 श्री मनोज कुमार तिवारी ( जूनियर ) भोपाल
भिण्ड
36 श्री संजय गोयल
जबलपुर
भोपाल
बासौदा 37 श्रीमती सुरेखा मिश्रा
उज्जैन
ब्यावरा
38 श्री विवेक शर्मा
गरोठ 39 श्री राकेश कुमार गोयल
(6)
(5)
(4)
इन्दौर
सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती नीलम शुक्ला के स्थान पर.
रायसेन
गौहरगंज
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विजय कुमार शर्मा के स्थान पर.
उज्जैन
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विवेक शर्मा के स्थान पर.
दमोह
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अहमद रजा के स्थान पर.
भिण्ड
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आदित्य रावत के स्थान पर.
भिण्ड
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मातादीन रजक के स्थान पर.
भोपाल
सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अरविंद प्रताप सिंह चौहान के स्थान पर.
राजगढ़
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , ब्यावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
भोपाल
भोपाल
बारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनियर ) के स्थान पर.
912
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(4)
(2)
(3) (1)
40
इन्दौर
शाजापुर
श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी
सतना
ग्वालियर 41 श्री अनिल कुमार पाठक
ग्वालियर
42
लौंड़ी श्री रामविलास गुप्ता
बीना 43
इटारसी
श्री राजेश कुमार देवलिया
नौगांव
डबरा 44 श्री पवन कुमार बांदिल
(6)
(5)
शाजापुर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , शाजापुर के न्यायालय के न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री रवि झारौला के स्थान पर.
सतना
षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती कविता दीप खरे के स्थान पर.
ग्वालियर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विपिन कुमार लावनिया के स्थान पर.
होशंगाबाद प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुधीर मिश्रा के स्थान पर.
छतरपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मुन्नानाल राठौर के स्थान पर.
लखनादौन
45 श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-2 ) खरगौन
ग्वालियर
सागर
46 श्री प्रशांत कुमार
सिरोंज
बागली
47 श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर
इन्दौर
48 श्री संजय श्रीवास्तव
चाचौड़ा सिवनी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , लखनादौन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संदीप कुमार पाटिल के स्थान पर.
सागर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार शाही के स्थान पर.
देवास
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आदेश कुमार जैन के स्थान पर .
इन्दौर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री योगेनद्र कुमार त्यागी के स्थान पर.
913
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
क्र. 225 - गोपनीय - 2015- दो-3-1-2015- ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
नाम
कहां से क्रमांक
(3) (2)
(1)
1
होशंगाबाद श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी
ब्यौहरी
2 श्री शशिकांत वर्मा
बैतूल
उज्जैन 3 श्री नरेन्द्र पटेल
लहार
4
टीकमगढ़ श्री सतीश कुमार गुप्ता
पाटन
विदिशा श्री विकास भटेले
5
सिहोरा
6 श्री प्रकाश कसेर
छिदवाड़ा 7 श्री संदीप श्रीवास्तव
जीरापुर
उज्जैन
आष्टा
8 श्री रुपम वेदी
बंडा
दमोह 9 श्री ओम प्रकाश रजक
10 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ( जूनियर ) धरमपुरी 11 श्री कमलेश सनोडिया
जबलपुर
बैतूल
12
खाचरौद श्री सुखराम सीनम
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री प्रकाश कसेर के स्थान पर.
शहडोल
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , ब्यौहरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, की हैसियत से.
सोनकच्छ देवास
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अंतर सिंह अलावा के स्थान पर.
भिण्ड
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री भगवान दास राठौर के स्थान पर .
जबलपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती प्रीति सिंह के स्थान पर.
जबलपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री प्रवेन्द्र कुमार सेन के स्थान पर.
ग्वालियर ग्वालियर
दशम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री प्रशांत कुमार के स्थान पर.
सीहोर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सतीश चन्द्र मालवीय के स्थान पर.
सागर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती नीलम मिश्रा के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
चौहदवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री मनीष सिंह ठाकुर के स्थान पर.
बैतूल
चर्तुथ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
भोपाल
भोपाल
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
914
(3)
(4)
(2)
(1)
सांवेर
भोपाल
13 श्री प्रदीप राठौर
श्रीमती निशा विश्वकर्मा
14
छिंदवाड़ा जीरापुर
खाचरौद
15 श्री रामगोपाल प्रजापति
मुलताई
देवास
16 श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर
जबलपुर
पाटन 17 श्रीमती प्रीती सिंह
जबलपुर
वारासिवनी
(6)
(5)
भोपाल
बीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती ज्योति मिश्रा के स्थान पर .
राजगढ़
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री संदीप श्रीवास्तव के स्थान पर.
उज्जैन
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सुखराम सीनम के स्थान पर.
देवास
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सुरेश कुमार सूयवंशी के स्थान पर
जबलपुर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री संजय गोयल के स्थान पर होशंगाबाद
होशंगाबाद
18 श्री चन्द्रकिशोर बारपेटे
ग्वालियर
मैहर 19 श्री दिनेश कुमार शर्मा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती कुमुदनी पटेल के स्थान पर
ग्वालियर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्याधाधीश की हैसियत से श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी ( जूनियर ) के स्थान पर सिवनी
लखनादौन
20 श्री रामजी लाल ताम्रकार
चुरहट
विदिशा
बैरसिया
21 कुमारी सविता जड़िया
त्यौंथर
22 श्री पूरन सिंह
टीकमगढ़
भोपाल
बंडा 23 श्री दिनेश कुमार खटीक
श्रीमती कीर्ति कश्यप
लखनादौन 24
बैतूल
मनासा 25
सुसनेर
श्री राजेन्द्र कुमार
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती कीर्ति कश्यप के स्थान पर भोपाल
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती शशि सिंह के स्थान पर रीवा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री राजेश सिंह के स्थान पर भोपाल
इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री आलोक मिश्रा के स्थान पर
बैतूल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 बैतूल के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से
शाजापुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 सुसनेर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री हेमंत कुमार यादव के स्थान पर 915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(6)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
अमरपाटन
कटनी
विजयराघवगढ़
26 श्री दयाराम अहिरवार
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री अरूण कुमार खराडी के स्थान पर 27
मझोली
जबलपुर
जबलपुर
डॉ. उमाशंकर कुम्हार
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री कमलेश सनोडिया के स्थान पर
देवास
28
शाजापुर
शाजापुर
श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 शाजापुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती सोनल पटेल के स्थान पर
मनावर
भोपाल
भोपाल
29 श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अमजद अली के स्थान पर
भोपाल
भोपाल
30 श्री जय सिंह सराठे
जुन्नारदेव (जामई)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राधाकिशन मालवीय के स्थान पर
इंदौर
इंदौर
31 श्री आमोद आर्य
कुरवई
बीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती रेखा आर्य चन्द्रवंशी के स्थान पर
परासिया
आष्टा
32 श्री सतीश चन्द्र मालवीय
छिंदवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री संतोष कुमार गुप्ता के स्थान पर
ग्वालियर ग्वालियर
जतारा
33 श्री रामलाल शाक्य
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री मनीष शर्मा के स्थान पर
कटंगी
बालाघाट
बैतूल
34 श्री संजय राज ठाकुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान कटंगी की हैसियत से श्री अनिल कुमार साहू के स्थान पर
इंदौर
इंदौर
विजयराघवगढ़
35 श्री अरुण कुमार खराड़ी
अट्ठाइसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में
सीहोर
सीहोर
36
जबलपुर
श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री वंदन मेहता के स्थान पर.
उज्जैन
उज्जैन
37
इन्दौर
श्री आशुतोष शुक्ला
षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री रूपम वेदी के स्थान पर.
देवास
देवास
ग्वालियर
38
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (जूनियर) 916
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(3) (2)
(1)
सीधी 39 श्रीमती संगीता यादव
(6)
(5)
(4)
छतरपुर
छतरपुर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री आनंद प्रिय राहुल के स्थान पर.
विदिशा
गंजबासौदा
होशंगाबाद 40 श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर
नीमच 41 श्री अभिषेक गौड़
बंडा श्रीमती नीलम मिश्रा
42
जतारा 43 श्री अशोक भारद्वाज
44 श्री धनेन्द्र सिंह परमार
गुना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती सुरेखा मिश्रा के स्थान पर.
खण्डवा
हरसूद
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री संजय कुमार गुप्ता ( जूनियर ) के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री दिनेश कुमार नोटिया के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती रमा जयंत मित्तल के स्थान पर.
सागर
बीना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री राजेश कुमार देवलिया के स्थान पर.
विदिशा
गंजबासौदा
सीहोर 45 श्रीमती आरती आर्य दुबे
46
बागली श्री आदेश कुमार जैन
ग्वालियर श्री मनीष शर्मा
47
48 श्री रवि झारोला
शाजापुर 49 श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी
इन्दौर
त्योंथर 50 श्री राजेश सिंह
सतना 51 श्री मोहम्मद अरशद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
ग्वालियर
ग्वालियर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश बंसल के स्थान पर.
सागर
सागर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री दीपक शर्मा के स्थान पर.
धार
धरमपुरी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ( जूनियर ) के स्थान पर.
खण्डवा
खण्डवा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री किशोर कुमार गेहलोत के स्थान पर.
सतना
नागौद
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भिण्ड
भिण्ड
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय नील करौठिया के स्थान पर.
917
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
52
सिहोरा श्री आशुतोष अग्रवाल
ग्वालियर 53 श्री राकेश बंसल
बैढन 54 कु. शिप्रा पटैल
55 श्री आनन्द गौतम
मुंगावली
जौरा 56 कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी
खरगौन 57 कुमारी विनीता भटनागर
सैलाना 58 श्री धर्मेन्द्र कुमार टाडा
सिरमौर 59 श्री मनोज कुमार सिंह
श्री विवेक पटेल
रीवा 60
61
नागौद श्रीमती सिद्धी मिश्रा
गौहरगंज 62 विजय कुमार शर्मा
श्रीमती ज्योति मिश्रा
भोपाल 63
श्री वंदन मेहता
सीहोर 64
65 प्रवीण पटेल
सागर
(6)
(4)
(5)
इन्दौर
इन्दौर
इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री विनोद कुमार पाटीदार के स्थान पर.
दतिया
दतिया
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
कटनी
कटनी
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
इन्दौर
इन्दौर
अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री आशुतोष शुक्ला के स्थान पर.
भिण्ड
गोहद
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , गोहद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
सांवेर
इन्दौर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री प्रदीप राठौर के स्थान पर.
इन्दौर
इन्दौर
चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री मनोज कुमार लड़िया के स्थान पर .
भोपाल
भोपाल
चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना
मैहर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री दिनेश कुमार शर्मा के स्थान पर.
ग्वालियर ग्वालियर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री इरशाद अहमद के स्थान पर.
ग्वालियर ग्वालियर
ग्वारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री हेमंत कुमार रघुवंशी के स्थान पर .
विदिशा
विदिशा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 विदिशा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से डॉ. कुमारी महजबीन खान के स्थान पर.
गरौठ
मंदसौर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री राकेश कुमार गोयल के स्थान पर.
छतरपुर
छतरपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री जयशंकर श्रीवास्तव के स्थान पर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
918
(3) (1)
(2)
गंजबासौदा 66 श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल
67
छतरपुर श्री प्रदीप कुमार दुबे
दमोह 68 श्री अहमद रजा
भोपाल श्री आलोक मिश्रा
69
70
सुसनेर श्री हेमन्त कुमार यादव
ग्वालियर 71 श्री इरशाद अहमद
72
इन्दौर
(6)
(4)
(5)
अशोकनगर
मुंगावली
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री आनंद गौतम के स्थान पर.
निवारी
टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री प्रदीप कुशवाह के स्थान पर.
सिहोरा
जबलपुर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 सिहोरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री आशुतोष अग्रवाल के स्थान पर.
विदिशा
विदिशा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से कुमारी सविता जड़िया के स्थान पर.
खण्डवा
खण्डवा
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री दिनेश देवड़ा के स्थान पर.
सागर
सागर
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री प्रवीण पटेल के स्थान पर.
होशंगाबाद
होशंगाबाद
श्रीमती नीलम शुक्ला
आलोट 73 श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया
74
सागर श्री संजय कुमार शाही
75
तराना कु. रश्मीना परवेज मंसूरी
76
जबलपुर श्री मनीष सिंह ठाकुर
77 श्री संजय कुमार गुप्ता ( जूनियर) हरसूद
ग्वालियर 78 श्री हेमन्त कुमार रघुवंशी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती स्मृता ठाकुर के स्थान पर.
इन्दौर
इन्दौर
उनतीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रीवा
रीवा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री विवेक पटेल के स्थान पर.
रतलाम
आलोट
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 रतलाम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान आलोट की हैसियत से श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया के स्थान पर
खण्डवा
खण्डवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री गंगाचरण दुबे के स्थान पर.
बड़वानी
बड़वानी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री मानवेन्द्र पवांर के स्थान पर.
सागर
सागर
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
919
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
खंडवा 79 श्री किशोर कुमार गहलोत
80
कटंगी श्री अनिल कुमार साहू
विदिशा 81 डा. कुमारी मेहजबीन खान
82 श्रीमती सोनल पटेल
शाजापुर 83
लहार श्री भगवानदास राठौर
भोपाल 84 श्रीमती रमाजयंत मित्तल
85
ब्यावरा श्री हर्ष सिंह बहरावत
खंडवा 86 श्री दिनेश देवड़ा
भोपाल 87 श्री अमजद अली
88
इछावर श्री निरंजन कुमार पंचाल
89
लखनादौन श्री संदीप कुमार पाटिल
भिण्ड 90 श्री आदित्य रावत
शहडोल 91 श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा
(6)
(4)
(5)
नीमच
नीमच
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर
जबलपुर
तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर के स्थान पर.
हरदा
हरदा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री देवीलाल सोनिया के स्थान पर
धार
बदनावर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
भोपाल
भोपाल
पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
गुना
गुना
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री राकेश कुमार जैन के स्थान पर.
मनावर
धार
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव के स्थान पर .
मण्डलेश्वर
खरगौन
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से कुमारी विनीता भटनागर के स्थान पर.
मुरैना
मुरैना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय कांत पाण्डे के स्थान पर.
धार
धार
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती निशा विश्वकर्मा के स्थान पर.
सीहोर
बुधनी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बुधनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .
शहडोल
बुढ़ार
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री जितेन्द्र नारायण सिंह के स्थान पर .
920
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(4)
(3) (1)
(2)
सिरोंज
इन्दौर 92 श्री विनोद कुमार पाटीदार
पोहरी
भिण्ड 93 श्रीमती मातादीन रजक
बैढन 94 श्री शिवलाल केवट
शुजालपुर
खण्डवा
श्री राधाकिशन मालवीय
भोपाल 95
इटारसी
96
बैतूल श्री आनंद जाम्भूलकर
रतलाम 97
चाचौड़ा
श्री विवेक कुमार चंदेल
सिवनी
सौंसर 98 श्री अनिल दन्देलिया
भोपाल
उज्जैन
99 श्री दिनेश कुमार नोटिया
आगर 100
भिण्ड श्री अजय नील करोथिया
जतारा 101
चौरई श्री गौतम कुमार गुजरे
इन्दौर 102 श्री दयाराम कुमरे
जुन्नारदेव (जामई)
जयसिंहनगर 103 श्री अजय पेंदाम
बड़वाह
भोपाल 104
कुरवई
श्रीमती अभिलाषा एन . मवार
खरगौन
धार 105 श्रीमती संगीता पटेल
सैलाना
अशोकनगर 106 श्री निर्मल मंडोरिया
बैहर
उज्जैन
107 श्री दारा सिंह मंडलोई
(6)
(5)
विदिशा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर के स्थान पर.
शिवपुरी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , पोहरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
शाजापुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री सुधीर कुमार के स्थान पर.
खण्डवा
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , इटारसी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
गुना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री संजय श्रीवास्तव के स्थान पर.
सिवनी
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय मे.
उज्जैन
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
शाजापुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री विक्रम सिंह बुले के स्थान पर.
टीकमगढ़ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री रामलाल शाक्य के स्थान पर.
छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री जयसिंह सरौते के स्थान पर.
मण्डलेश्वर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री राजकुमार वर्मा के स्थान पर.
विदिशा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री आमोद आर्य के स्थान पर.
मण्डलेश्वर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री संजय कुमार जैन ( जूनियर -2 ) के स्थान पर.
रतलाम
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सैलाना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री धर्मेन्द्र कुमार टाड़ा के स्थान पर.
उज्जैन
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री नरेन्द्र पटेल के स्थान पर .
921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(4)
(3) (1)
(2)
मनासा
108
बड़वानी श्री मानवेन्द्र पवांर
चंदेरी 109
जबलपुर
श्री संतोष कुमार कोल
110
गुना
शुजालपुर
श्री अजीत कुमार तिर्की
खण्डवा
पेटलावद
111 श्री अनिल चौहान
सिरमौर
112 श्री तेजप्रताप सिंह
अजयगढ़
शहडोल
113
छिन्दवाड़ा श्रीमती सुमन उईके
114
भोपाल
बैतूल
श्री प्रदीप कुमार वरकड़े
115 श्रीमती किरन कोल
बैढ़न
जबलपुर
जावरा
बदनावर 116 श्री अमन सिंह भूरिया
इछावर
117
शुजालपुर श्री सतीश कुमार टोप्पो
रतलाम
श्री राकेश जमरा
118
सबलगढ़
(6)
(5)
नीमच
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार के स्थान पर.
जबलपुर
षष्ठ्म व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री जयदीप सिंह के स्थान पर.
शाजापुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री सतीश कुमार टोप्पो के स्थान पर .
झाबुआ
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रीवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री मनोज कुमार सिंह के स्थान पर.
शहडोल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , शहडोल के न्यायालय की तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा के स्थान पर.
बैतूल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बैतूल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री आनंद जाम्भूलकर के स्थान पर.
सिंगरौली
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 बैढ़न के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से कुमार शिप्रा पटेल के स्थान पर.
रतलाम
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , जावरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
सीहोर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान इछावर की हैसियत से श्री निरंजन कुमार पांचाल के स्थान पर.
रतलाम
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी. - श्री राकेश जमरा , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सबलगढ़ का स्थानांतरण उनके द्वारा निवेदन किये जाने पर स्वयं के व्यय पर किया गया है.
922
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
क्र. 227 - गोपनीय- 2015-दो- 3-1-2015 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
बालाघाट 1 डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम
2
सारंगपुर श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनियर) .
बासौदा 3 कुमारी अनीता खजूरिया
4
महू श्रीमती सरोजबाला मुजाल्दा
भोपाल 5 श्रीमती कविता इवनाती
6
नागदा श्री गौतम भट्ट
7 श्री वैभव सक्सेना
बैतूल
देवरी 8 श्री मनोज तिवारी
बालाघाट श्री अमित सिंह सिसौदिया
9
10 श्री अभिनव कुमार जैन
बिरसिंहपुर- पाली सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
(4)
सागर
सागर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री वारिन्द्र कुमार तिवारी के स्थान पर.
सिवनी
सिवनी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री वरूण कुमार पुनासे के स्थान पर.
सागर
खुरई
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव के स्थान पर .
दमोह
हटा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री वीरेन्द्र वर्मा के स्थान पर .
सीहोर
सीहोर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री मुकेष नाथ के स्थान पर.
सीहोर
सीहोर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
होशंगाबाद
इटारसी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय के स्थान पर.
कटनी
कटनी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री कपिल नारायण भारद्वाज के स्थान पर.
पन्ना
अजयगढ़
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल
पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री राजकुमार गौंड़ के स्थान पर.
923
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
उज्जैन
उज्जैन
इंदौर
11 श्री समरेश सिंह
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रतलाम
रतलाम
उज्जैन
12 श्रीमती रश्मि मिश्रा
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर
13 श्री अमर गोयल
गुना
गुना
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर ) के स्थान पर.
श्रीमती प्राची पटेल
आगर
शाजापुर
14
बुरहानपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री अजय रामावत के स्थान पर .
सीहोर
नसरूल्लागंज
सिवनी
15 श्री वरूण पुनासे
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री जफर इकबाल के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
पिछोर
श्री देवेश उपाध्याय
16
नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
कटनी
दमोह
17
दमोह
श्री कपिल नारायण भारद्वाज
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री राममनोहर सिंह दांगी के स्थान पर .
कोतमा
नागौद
18 श्री आशीष डेनियल
अनूपपूर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री मधुसूदन जंघेल के स्थान पर .
सांवेर
इन्दौर
19
बड़वाहा
श्री भरत कुमार व्यास
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री निशिथ खरे के स्थान पर .
होशंगाबाद
होशंगाबाद
नसरूल्लागंज
20 श्री जफर इकबाल
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
21
शिवपुरी शिवपुरी
गुना
श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषी के स्थान पर.
नौगांव
22
छतरपुर
शिवपुरी
श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
924
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(3)
(4)
(2)
(1)
पन्ना
नागौद
23 श्री अरविंद कुमार शर्मा
सिवनी 24
भानपुरा
श्री विवेक शुक्ला
जावरा 25
शाजापुर
श्री अतुल सक्सेना
26
इन्दौर
बड़ामल्हरा श्री नीरज कुमार सोनी
[भाग 1 (5)
(6)
सतना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री आशीष डेनियल के स्थान पर .
मंदसौर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री ऋषिराज त्रिवेदी के स्थान पर.
शाजापुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अफजल खान के स्थान पर.
इन्दौर
अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मंडलेश्वर
भीकनगांव
हरदा 27 श्री मनीष कुमार लोवांशी
28 श्रीमती मीनल श्रीवास्तव
मुरैना
इटारसी
सतना 29
छिंदवाड़ा
श्री संदीप कुमार सोनी
देवरी 30
मंदसौर श्री मनीष भट्ट
कटनी
31
जबलपुर श्री अब्दुल्लाह अहमद
रीवा 32 श्री संजय वर्मा
शाहपुरा
खेतिया 33
इन्दौर
श्री मनोज कुमार राठी
34
पन्ना
चुरहट
श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (जूनियर)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान भीकनगांव की हैसियत से श्री अरविंद दारिया के स्थान पर.
होशंगाबाद प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 इटारसी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
छिंदवाड़ा पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती मंजुला टेकाम के स्थान पर.
सागर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मनोज तिवारी के स्थान पर.
कटनी
पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से कुमारी स्नेहा सिंह के स्थान पर.
डिण्डौरी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
इन्दौर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी सोनाली पस्तारिया के स्थान पर .
सीधी
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
35
बुरहानपुर श्री सूर्य प्रकाश शर्मा
36
बुढ़ार श्री राजेश कुमार तिवारी
दतिया 37 श्री पंकज चतुर्वेदी
38
सागर श्री वारिन्द्र कुमार तिवारी
39 श्री अकबर शेख
राजपुर 40
भिण्ड श्री विनोद कुमार शर्मा
41
खिलचीपुर श्री राकेश कुमार पाटीदार (सीनियर)
ग्वालियर 42 श्री अमित कुमार गुप्ता
43 श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी
उदयपुरा 44
सीहोर श्री मुकेश नाथ
45
गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता
(6)
(4)
(5)
धार
धरमपुरी
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री विकास चौहान के स्थान पर.
रीवा
रीवा
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री संजय वर्मा के स्थान पर.
बैतूल
बैतूल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 बैतूल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .
टीकमगढ़ टीकमगढ़ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 टीकमगढ़ के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
खण्डवा
खण्डवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री नीलेश कुमार जिरेती के स्थान पर.
सागर
खुरई
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री अभिलाष जैन के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती कविता इवनाती के स्थान पर.
सतना
सतना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री संदीप कुमार सोनी के स्थान पर .
इन्दौर
इन्दौर
पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की की हैसियत से कुमारी प्रीति जैन के स्थान पर.
शाजापुर
शुजालपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री आशीष परसाई के स्थान पर.
दतिया
दतिया
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री पंकज चतुर्वेदी के स्थान पर.
926
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(3) (1)
(2)
ग्वालियर 46 श्री अविनाश शर्मा
पाटन 47 श्री अब्दुल्लाह आसिफ
सीहोर 48 श्री आयान गिरदोनिया
49 श्री धर्मेश भट्ट
नरसिंहपुर
आगर 50 श्री अजय रामावत
दतिया 51 श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग
52
मझौली श्री विवेक कुमार सिंह
नौगांव 53 श्री अबधेश कुमार श्रीवास्तव
डबरा 54 श्री गोपेश गर्ग
लौंडी 55 श्री विवेकानंद त्रिवेदी
मेहगांव 56 श्री रोहित सिंह
57 श्री रोहित कटारे
जबलपुर 58 श्री अफजल खान
शाजापुर
(6)
(5)
(4)
गुना
गुना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री प्रियंक दुबे के स्थान पर.
सतना
सतना
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री हरीश वानवंशी के स्थान पर.
पिपरिया
होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री कमलेश साहू के स्थान पर.
सिवनी
सिवनी
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री विवेक शुक्ला के स्थान पर.
धार
धार
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री विजय चौहान के स्थान पर.
ग्वालियर
डबरा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री गोपेश गर्ग के स्थान पर.
ग्वालियर
ग्वालियर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री अमित कुमार गुप्ता के स्थान पर.
ग्वालियर
ग्वालियर
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री अमर गोयल के स्थान पर.
भिण्ड
गोहद
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी शैलजा गुप्ता के स्थान पर .
ग्वालियर ग्वालियर सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री अविनाश शर्मा के स्थान पर.
डबरा
ग्वालियर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री कौशल किशोर वर्मा के स्थान पर .
दतिया
दतिया
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री विकास शुक्ला के स्थान पर इन्दौर
देपालपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री विकास कुमार शर्मा के स्थान पर .
927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(4)
(3) (1)
(2)
रेहली
श्री आशीष दवंडे
59
पांढुर्णा
खण्डवा 60 श्री निलेश कुमार जिरेती
61 श्री धर्मेन्द्र सोनी
होशंगाबाद खिलचीपुर
बिजावर
इन्दौर
62 श्री पारस कुमार जैन
जावरा
63 श्री महेन्द्र मंगोदिया
बुरहानपुर
सांवेर श्री निशिथ खरे
64
कटनी
65
बैढ़न श्री उमेश कुमार पटेल
66
इटारसी
मुरैना श्री राघवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
रतलाम 67 श्री संदीप कुमार जैन
68 श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव
खुरई
ओरछा 69
बीना
श्री उत्सव चतुर्वेदी
सतना 70 श्री हरीश वानवंशी
लौंडी 71 श्री अनिल कुमार नामदेव
72
इन्दौर
श्री हेमराज सनोडिया
नैनपुर
गैरतगंज
मझोली
73 श्री पवन कुमार पटेल
(5)
(6)
सागर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री कपिल सोनी के स्थान पर.
बुरहानपुर
बुरहानपुर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
राजगढ़ (ब्यावरा ) .
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री राकेश कुमार पाटीदार के स्थान पर.
इन्दौर
सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रतलाम
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री अश्विन परमार के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
कटनी
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
होशंगाबाद द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
बदनावर
धार
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती निधि सक्सेना के स्थान पर.
सागर
गढ़ाकोटा
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से श्री अजय कुमार के स्थान पर.
सतना
अमरपाटन
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री राजेश जैन के स्थान पर .
इन्दौर
सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सीधी
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 की हैसियत से श्री विवेक कुमार सिंह के स्थान पर.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
928
(3)
(4) (2)
(1)
गैरतगंज
74 श्री आशीष परसाई
शुजालपुर 75
सीधी
छतरपुर
श्री राजेश कुमार यादव
पन्ना श्री दिनेश सिंह राणा
76
मुरैना 77 श्री कपिल सोनी
रहली
जबलपुर
पथरिया
इन्दौर
78 श्री माधव प्रसाद नामदेव
79 श्री यशवंत मालवीय
नरसिंहपुर बैतूल
भीकनगांव 80 श्री अरविंद दारिया
राजपुर
सतना
दतिया
81 श्री राजीव राव गौतम
नागदा
82 श्री विकास चौहान
धरमपुरी 83 श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवतिया
नैनपुर
मुलताई 84 श्री हेमंत सिंह
देपालपुर
भोपाल
85 श्री अभिलाष जैन
खुरई
डबरा
पिछोर
86 श्री कैलाश किशोर वर्मा
[ भाग 1
(6)
(5)
रायसेन
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, की हैसियत से श्री पवन कुमार पटेल के स्थान पर.
छतरपुर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
पन्ना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री अरविंद कुमार शर्मा के स्थान पर.
जबलपुर ग्याहरवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इन्दौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री समरेश सिंह के स्थान पर .
बैतूल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , बैतूल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
बड़वानी व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री अकबर शेख के स्थान पर.
दतिया
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग के स्थान पर.
उज्जैन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री गौतम भट्ट के स्थान पर.
मण्डला
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री हेमराज सनोडिया के स्थान पर.
भितरवार
ग्वालियर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री रविशंकर दोहरे के स्थान पर .
भोपाल
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती अर्चना रघुवंशी के स्थान पर .
शिवपुरी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री देवेश उपाध्याय के स्थान पर .
929
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(4) (2)
(3) (1)
राजेन्द्रग्राम श्रीमती अर्चना बोडे
87
बुढ़ार 88 श्री चौधर सिंह सैयाम
हटा
महू
बेगमगंज बासौदा
89 श्री चन्दर सेन मुवेल
पथरिया
आमला 90 श्री गौतम सिंह मरकाम
91 श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार
राजपुर
नलखेड़ा
मंदसौर
रतलाम 92 श्री कलम सिंह मेड़ा
आमला
निवास 93 श्री धन कुमार कुडोपा
सेंधवा 94 श्री हीरालाल अलावा
बुरहानपुर
हटा 95
महू श्री नितिन कुमार मुजाल्दा
बीना
गोहद
96 श्रीमती निधि सक्सेना
97
गढ़ाकोटा जबलपुर
श्री अजय कुमार
अमरपाटन श्री राजेश जैन
98
मुरैना
(6)
(5)
शहडोल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री राजेश कुमार तिवारी के स्थान पर.
इन्दौर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री नितिन कुमार मुजाल्दा के स्थान पर.
विदिशा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से कुमारी अनीता खजूरिया के स्थान पर .
दमोह
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री माधव प्रसाद नामदेव के स्थान पर.
बड़वानी व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , राजपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान राजपुर जिला बड़वानी की हैसियत से .
मंदसौर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री मनीष भट्ट के स्थान पर.
बैतूल
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री गौतम सिंह मरकाम के स्थान पर .
बुरहानपुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती प्राची पटेल के स्थान पर.
दमोह
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
भिण्ड
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री संतोष कुमार तिवारी के स्थान पर .
जबलपुर दसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री के स्थान पर.
मुरैना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती मीनल श्रीवास्तव के स्थान पर .
930
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
(4) (2)
(3) (1)
(6)
(5)
राजेन्द्रग्राम
श्रीमती श्वेता तिवारी
इंदौर 99
उज्जैन
100
भोपाल श्रीमती अर्चना रघुवंशी
101
धार श्रीमती नताशा शेख पटेल
देपालपुर
102 श्री ऋषिराज त्रिवेदी
भानपुरा
महू 103
गोहद
मुरैना
श्री संतोष कुमार तिवारी
104 श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय
इटारसी मुरैना
सिवनी 105
बालाघाट
श्री सचिन ज्योतिषी
कोतमा 106
मुलताई
श्री मधुसूदन जंघेल
रतलाम
107 श्री वीरेन्द्र वर्मा
हटा 108
देपालपुर श्री विकास कुमार शर्मा
जावरा 109 श्री अश्विन परमार
सारंगपुर
110
रामपुर- बधेलान हरदा
श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय
अनूपपुर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती अर्चना बोड़े के स्थान पर.
उज्जैन
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती रश्मि मिश्रा के स्थान पर.
इंदौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री हेमंत सिंह के स्थान पर.
इंदौर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती सरोजबाला मुजाल्दा के स्थान पर.
मुरैना
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री दिनेश सिंह राणा के स्थान पर.
मुरैना
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से श्री राघवेंद्र कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
बालाघाट
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम के स्थान पर.
बैतूल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवतिया के स्थान पर .
रतलाम
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री संदीप कुमार जैन के स्थान पर.
नरसिंहपुर नरसिंहपुर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री यशवंत मालवीय के स्थान पर.
राजगढ़
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री राजेश कुमार अग्रवाल ( सीनियर ) के स्थान पर.
हरदा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री मनीष कुमार लौवंशी के स्थान पर.
931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(4)
(3) (2)
(1)
बण्डा 111 श्री शशांक सिंह
जबलपुर
रतलाम
112
बदनावर श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी
सिवनी
113
छिन्दवाड़ा श्रीमती मंजूषा टेकाम
कटनी 114
जबलपुर
कुमारी तबस्सुम खान
115 श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री
जबलपुर
(6)
(5)
जबलपुर चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री रोहित कटारे के स्थान पर.
रतलाम
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्री कलम सिंह मेंढा के स्थान पर .
सिवनी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री अभिषेक सोनी के स्थान पर.
जबलपुर तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उमरिया
बिरसिंहपुरपाली
इन्दौर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से श्री अभिनव कुमार जैन के स्थान पर.
होशंगाबाद
116 श्री मयंक कुमार शुक्ला
बेगमगंज
दमोह 117 श्री राममनोहर सिंह दांगी
सीधी 118 श्री अंजय सिंह
होशंगाबाद द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रायसेन व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री चन्दर सेन मुवेल के स्थान पर.
सतना
रामपुर - बधेलान
निवास
त्यौंथर 119 श्री अशोक कुमार त्रिपाठी
कटनी
दमोह
120 सुश्री स्नेहा सिंह
सिवनी 121 श्री अभिषेक सोनी
उदयपुरा
भितरवार 122 श्री रविशंकर दोहरे
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री ठाकुर प्रसाद मालवीया के स्थान पर.
मण्डला
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री धन कुमार कुडोपा के स्थान पर.
दमोह
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रायसेन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री सी. एस. सोलंकी के स्थान पर.
छतरपुर
बड़ामलहरा
धार 123 श्री विजय चौहान
महिदपुर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री नीरज कुमार सोनी के स्थान पर.
उज्जैन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , महिदपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री मो . असलम देहलवीं के स्थान पर.
932
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अप्रैल 2015
(3)
(4) (2)
(1)
मेहगांव
124
गुना श्री प्रियंक दुबे
जावरा 125
इन्दौर कुमारी सोनाली पस्तारिया
भिण्ड
दतिया 126 श्री विकास शुक्ला
राजगढ़ 127
नरसिंहपुर
कुमारी सारिका बावरे
ओरछा
128 श्री रोहित श्रीवास्तव
गाडरवाड़ा
पिपरिया 129
पांडुर्णा
श्री कमलेश साहू
इन्दौर
बुरहानपुर
कुमारी प्रीति जैन
130
धार 131 श्री मोहम्मद असलम देहलवी
महिदपुर
सेंधवा
132
इन्दौर श्री राहुल वर्मा
सतना 133
बैतूल
कुमारी स्मृति सिंह
त्यौंथर
भोपाल 134 श्री राजकुमार गौंड
(6)
(5)
भिण्ड
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री रोहित सिंह के स्थान पर.
रतलाम
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री अतुल सक्सेना के स्थान पर.
भिण्ड
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री विनोद कुमार शर्मा के स्थान पर .
नरसिंहपुर चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री धर्मेश भट्ट के स्थान पर.
टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्री उत्सव चतुर्वेदी के स्थान पर.
छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , की हैसियत से श्री आशीष दवंडे के स्थान पर.
बुरहानपुर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री सूर्य प्रकाश शर्मा के स्थान पर.
धार
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्रीमती नताशा शेख पटेल के स्थान पर.
बड़वानी व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, की हैसियत से श्री हीरालाल अलावा के स्थान पर.
बैतूल
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री वैभव सक्सेना के स्थान पर .
रीवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2015
क्र. 250 - गोपनीय - 2015- दो- 3-250-57 ( भाग -33 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( बी ) 2-2013- इक्कीस - ब ( एक ) , ( मेरिट क्रमांक -13 ) , दिनांक 14 जनवरी 2015 द्वारा अस्थायी तौर से 933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
(दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
सारणी
नाम
क्रमांक
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान
(3) (2)
(1)
बालाघाट 1 श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , बालाघाट के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
जबलपुर , दिनांक 25 मार्च 2015
क्र. 257 -गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
सारणी
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
1 श्रीमती गिरिबाला सिंह,
जबलपुर उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर.
जबलपुर, दिनांक 17 मार्च 2015
क्र. A- 1166-दो- 3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही . मण्डलोई, बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 16 मार्च 2015 से 1 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 2 एवं 3 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई , बजट अधिकारी / एडीशनल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
न्यायालय में पदस्थापना के
कहां को
संदर्भ में टिप्पणी
सत्र खण्ड का नाम
(6)
(4)
(5)
भोपाल
भोपाल
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , भोपाल की हैसियत से.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही . मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार .
जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2015
क्र. B- 1248- दो-2-5-2013.- श्री गजेन्द्र सिंह, संकाय सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 2 से 7 मार्च 2015 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित 934
अवकाश में से दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2015 तक दो दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
Jabalpur , the 20th March 2015
No. B - 1173 - III - 6-5-14 . In exercise of the powers conferred under sub- section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Ajit Singh, Additional Sessions Judge , Sagar in place of Shri Yogesh Chandra Gupta , ASJ , Sagar for the trial of offences , exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal , at Sagar .
This notification shall come into force w.e.f. 6thApril 2015.
No. B - 1175 - III - 6-5-14 .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Prakash Chandra, Additional Sessions Judge , E. N. Khandwa in place of Shri G. S. Dubey, Spl . Judge SC/ ST ( POA) Act, for the trial of offences , exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal , at E. N. Khandwa.
This notification shall come into force w.e.f. 6thApril 2015.
No. B - 1177 - III - 6-5-14 . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Ram Gopal Singh , Additional Sessions Judge , Chhatarpur in place of Shri Sanjeev Dutta , Spl . Judge SC/ ST (POA) Act , Chhatarpur for the trial of offences , exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conductedby Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal , at Chhatarpur .
This notification shall come into force w.e.f. 6thApril 2015.
No. B - 1179 - III - 6-5-14 . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Pooran
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
Chandra Gupta , Additional Sessions Judgė , Guna in place of Shri Rituraj Basant Kumar , Spl . Judge SC/ ST ( POA) Act, Guna for the trial of offences , exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal , at Guna .
This notification shall come into force w.e.f. 6thApril 2015 .
No. B - 1181 - III- 6-5-14 .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri B. S. Bhadoriya , Additional Sessions Judge , Bhopal for the trial of offences , in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal , at Bhopal , which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge .
No. B - 1183 - III- 6-5-14. In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Arun Kumar Verma , Additional Sessions Judge , Bhopal for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal , at Bhopal , which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge.
This notification shall come into force w.e.f. 6thApril 2015 .
No. B - 1185 - III- 6-5-14 .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Bhupesh Kumar Gupta , Additional Sessions Judge , Bhopal for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal , at Bhopal , which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge .
This notification shall come into force w.e.f. 6thApril 2015 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल 2015
भाग 1 ]
No. B - 1187 - III-6-5-14 . In exercise of the powers conferred under sub - section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Dinesh Prasad Mishra, Additional Sessions Judge , Bhopal for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal , at Bhopal , which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge.
This notification shall come into force w.e.f. 6thApril 2015.
No. B - 1189 - III - 6-5-14 .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Dharminder Singh , Additional Sessions Judge , Gwalior for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal , at Gwalior, which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge .
This notification shall come into force w.e.f. 6thApril 2015 .
No. B - 1191 - III- 6-5-14 . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Lalit Khare , Additional Sessions Judge , Gwalior for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal , at Gwalior, which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge .
This notification shall come into force w.e.f. 6th April 2015.
No. B - 1193 - III - 6-5-14 .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Anil Kumar Sohane , Additional Sessions Judge , Gwalior for the trial of offences in cases exclusively triable by court of Sessions relating to various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal
935 investigated by Special Task Force Bhopal as well as by the agencies other than the Special Task Force Bhopal , at Gwalior, which are specifically assigned to his court by the High Court or by the District Judge .
This notification shall come into force w.e.f. 6thApril 2015 .
By order of the High Court, VIVEK SAXENA , O.S.D. (D.E. ) .
Jabalpur , the 24th March 2015
No. B - 1229 - III - 6-5-14- Corrigendum .- The High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby issues following Corrigendum in respect of its Notification No. B- 1191 , dated 20th March 2015 :-
"In the said Notification the words "Kishore " in place of " Khare " be read" .
Jabalpur , the 26th March 2015
No. B - 1292 - III - 6-5-14- Corrigendum. The High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby issues following Corrigendum in respect of its Notification No. B - 1185 , dated 20th March 2015 :-
"In the said Notification the words " Bhupendra Kumar Singh " in place of " Shri Bhoopesh Kumar Gupta" be read. " .
VIVEK SAXENA , O.S.D. ( D.E. ) .
Jabalpur , the 25th March 2015
No. D - 1603 - II - 15-50-87 - V. In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub - section ( 2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 ( No. 39 of 1987) , as amended by the Legal Services Authorities ( Amendment ) Act , 1994 ( 59 of 1994) , Hon'ble the Chief Justice High Court of Madhya Pradesh , hereby nominates Hon'ble Shri Justice Shri S. S. Kemkar , Judge of High Court of Madhya Pradesh, Principal Seat Jabalpur , as Chairman of the High Court Legal Services Committee , with immediate effect .
By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .