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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 08 May 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
19
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-05-08.19.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2015- वैशाख 18 , शक 1937

विषय-सूची

( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 अप्रैल 2015

क्र. ई. - 5-793- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. संजय गोयल, आयएएस . , कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 20 से 25 अप्रैल 2015 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 एवं 26 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) डॉ. संजय गोयल की अवकाश अवधि में श्री हरजिंदर सिंह , भाप्रसे, अपर कलेक्टर ( विकास ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ

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अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) डॉ. संजय गोयल द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरजिंदर सिंह कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में डॉ. संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजय गोयल , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

क्र. ई . - 5-649- आयएएस लीव - 5 - एक ( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएएस. , आयुक्त सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 15 से 30 अप्रैल 2015 तक सोलह दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्र. ई. - 5-821 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री एस . सुहेल अली, आयएएस . , सचिव, राजस्व मण्डल , ग्वालियर को दिनांक 18 से 30 मई 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 एवं 31 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस . सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-836 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएएस . , कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 5 से 15 मई 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 , 4 एवं 16 , 17 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) श्री एम . के. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री अमित तोमर, भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर , जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर, जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित तोमर, कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-854 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , अपर आयुक्त, ग्वालियर चंबल संभाग को दिनांक 12 से 20 मार्च 2015 तक नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2015

क्र. ई. - 5-411 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री अजय नाथ , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 8 से 20 मई 2015 तक तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय नाथ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

1267 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2015

क्र. ई. - 1-142-2015-5-एक. ( 1 ) श्री एस. डी. पटेरिया, भावसे, आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वन विभाग को लौटाई जाती है.

क्र. ई . - 5-890- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन को दिनांक 18 से 23 मई 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 एवं 24 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री महेन्द्र सिंह धाकड़ , भावसे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह - संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- संचालक, रेशम , मध्यप्रदेश का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(2 ) श्री अनुराग चौधरी की अवकाश अवधि में श्री राकेश गौतम, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन का प्रभार सौंपा जाता है .

क्र. ई. - 1-140-2015-5- एक. ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, भाप्रसे, ( 2007 ) , कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण, भोपाल तथा अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल कार्यपालक संचालक , राज्य लोक सेवा प्राधिकरण , भोपाल के कार्यभार से मुक्त करते हुए अब उनकी मूल पदस्थापना अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल मानी जाएगी.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2 ) श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे ( 2002 ) प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(4) श्री अनुराग चौधरी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश गौतम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3) उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्रीमती स्वाती मीणा नायक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्र. ई - 1-152-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(1)

(2)

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल

अपर मुख्य सचिव ,

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं जन शिकायत निवारण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .

1 श्री राकेश अग्रवाल ( 1982) अपर मुख्य सचिव , कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा जन शिकायत निवारण विभाग .

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

2 श्रीमती सुरंजना रे ( 1982 ) , अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग .

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

[भाग 1

(4)

(3)

(2)

(1)

प्रमुख सचिव , कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग .

3 श्री प्रवीर कृष्ण ( 1987 ) , प्रमुख सचिव , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग .

4

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग.

श्रीमती गौरी सिंह ( 1987 ) , प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा वि.क.अ. सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा.

प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी.

5 श्री एस. एन. मिश्रा ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन.

6

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन.

श्री मलय श्रीवास्तव ( 1990 ). प्रमुख सचिव , परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी.

7 श्री मनु श्रीवास्तव ( 1991 ) , प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड.

प्रमुख सचिव , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वि.क.अ.- सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार).

8

सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रीमती स्मिता भारद्वाज ( 1992 ) , पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग .

9

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं आयुक्त सह- संचालक, संस्थागत वित्त (अतिरिक्त प्रभार ) .

श्री विवेक अग्रवाल ( 1994 ) , आयुक्त-सह- संचालक, संस्थागत वित्त तथा सचिव , मुख्यमंत्री ( अतिरिक्त प्रभार ) .

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती सुरंजना रे द्वारा अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. आर. मोहंती, भाप्रसे ( 1982 ) , अपर मुख्य सचिव , स्कूल शिक्षा तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) , क्रमशः अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री प्रवीण कृष्ण द्वारा प्रमुख सचिव , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. एस. जुलानिया, भाप्रसे . ( 1985 ) प्रमुख सचिव , जल संसाधन विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(4 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती स्मिता भारद्वाज द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सीमा शर्मा , भाप्रसे ( 1992 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा सचिव, गृह विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यभार से मुक्त होंगी एवं उनकी मूल पदस्थापना सचिव , गृह विभाग के पद पर मानी जायेगी.

(5 ) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे ( 1998 ) , संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान , ( वाल्मी ) तथा संचालक, ग्रामीण रोजगार एवं कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान ( डी.एम.आई. ) ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल संचालक, ग्रामीण रोजगार के प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ संचालक , मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं पदेन उपसचिव , संस्कृति विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. ई. - 5-687- आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री नीतेश व्यास, आयएएस. , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 5 से 15 मई 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 , 4 एवं 16, 17 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री नीतेश व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे, आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री नीतेश व्यास द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2015

क्र. ई. - 5-522 - आयएएस लीव- 5- एक. -( 1 ) श्री मनोज श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन को दिनांक 1 से 11 मई 2015 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

1269 (2 ) श्री मनोज श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अश्विनी कुमार राय, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , ' कार्मिक ' मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव , भारत भवन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री मनोज श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई . - 5-642- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री विवेक अग्रवाल, आयएएस. , आयुक्त- सह - संचालक, संस्थागत वित्त तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 6 से 7 फरवरी 2015 तक दो दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 फरवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-532 - आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को दिनांक 5 से 11 अप्रैल 2015 तक 1270

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

मत्स्य उत्पाद एवं मत्स्य उत्पादन की तकनीकी एवं जलाशयों के अध्ययन हेतु चाईना एवं वियतनाम प्रवास के अनुक्रम में दिनांक 13 से 16 अप्रैल 2015 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्र. एफ-5ए- 07-2015 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्रीमती एस. आर. बाधमारे , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -

अवकाश

अवकाश

अ.क्र.

अभियुक्ति अवधि

कुल दिन का प्रकार

(4)

(1)

(2)

(3)

(5) 1 दि. 11-12-2014 से 06 पूर्ण वेतन तथा दि. 16 12 2014 तक.

भत्तों सहित

अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 20 अप्रैल 2015

क्र. ई - 5-897- आयएएस लीव 5-एक. श्री जे. के. जैन , आयएएस . , कलेक्टर , जिला रायसेन को समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2015 द्वारा दिनांक 15 से 29 अप्रैल 2015 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".

विधि और विधायी कार्य विभाग Bhopal , the 17th April 2015

F. No. 1 ( B ) 03 - XXI - B ( II ) 2012.- The State Government is pleased to engage Shri Arjun Garg , Advocate , Supreme Court , New Delhi , as Standing Counsel for conducion of the cases on behalf of the State of Madhya Pradesh before the Supreme Court of India , other Courts , Tribunals & Forums at New Delhi from the date of issuing of this order. The terms & conditions shall be as per this department's order No. 1 ( A) 7-2005 - XXI - B- ( II ) , dated 4th July 2012. The expenditure on this accounts will be debited to Grant 29-2014 - Administration of Justice- ( 114) -Legal Advisors and Counsel (3572) -Mufussil Establishment - 10 Payment of Professional and Special Services - 008 - Fees for conducting cases in Supreme Court .

Bhopal , the 20th April 2015

F. No. 1 ( B ) 03 - XXI - B ( II ) 2012.- The State Government is pleased to engage Shri Vinod Kumar Shukla , Advocate , Supreme Court , New Delhi , as Standing Counsel for conducion of the cases on behalf of the State of Madhya Pradesh before National Green Tribunal New Delhi from the date of issuing of this order. The terms & conditions shall be as per this department's order No. 1 (A) 7-2005 - XXI - B- ( II ) , dated 4th July 2012. The expenditure on this accounts will be debited to Grant 29-2014 - Administration of Justice- (114) -Legal Advisors and Counsel ( 3572 ) -Mufussil Establishment - 10 Payment of Professional and Special Services - 008 - Fees for conducting cases in Supreme Court .

1271

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

फा. क्र. 17 (ई )43-2009-1110- इक्कीस ब ( एक) 15. ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) -2009-2251 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 10 मई 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है:--

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में , अनुक्रमांक 6, 7, 9, 10, 11 , 12 , 13 , 16 , 18 , 20 , 21 , 22 , 24, 26 , 27, 29 , 30 , 31 , 33, 34, 35, 37 , 38 , 39 , 45 , 46 , 47 , 48 , 50, 51 , 55 , 56 , 59 , 60 , 62 , 63 , 65 , 67 , 69 , 70, 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80, 83, 84, 85 एवं 86 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-

पदस्थापना का स्थल न्यायाधिकारी का नाम

अनु- क्रमांक

(3) (2)

(1)

चंदेरी 6. श्री दीपक चौधरी , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .

बालाघाट 7. श्री राकेश कुमार ठाकुर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .

बैतूल 9. श्री कमलेश सनोडिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

10.

मुलताई श्री जयदीप सोनबर्से, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 .

भिण्ड 11. श्री मनोज कुमार तिवारी, (जूनि. ) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2.

लहार 12. श्री सतीश कुमार गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

भोपाल 13. श्री संजय पाल सिंह बुंदेला तृतीया व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

16

छतरपुर श्री प्रवीण पटेल , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

18 .

छिन्दवाड़ा श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

दमोह 20. श्री दीपक शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

सारणी

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(5)

(6) (4)

चंदेरी

चंदेरी

अशोकनगर

बालाघाट

बालाघाट बालाघाट

बैतूल

बैतूल

बैतूल

मुलताई

मुलताई

बैतूल

भिण्ड

भिण्ड

भिण्ड

लहार

भिण्ड

लहार

भोपाल

भोपाल

भोपाल

छतरपुर

छतरपुर

छतरपुर

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

दमोह

दमोह दमोह 1272

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

(2)

(3) (1)

21.

हटा श्रीमती सुशीला वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

दतिया 22. श्री राकेश बंसल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

देवास 24. श्री ओम प्रकाश रघुवंशी , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

धार 26 . श्री निरंजन कुमार पांचाल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1.

मनावर 27 . श्री हर्ष सिंह बहरावत, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .

खण्डवा 29. श्री हेमंत कुमार यादव , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1.

30.

गुना श्री विपिन लावनिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

31.

(6) (4)

(5)

दमोह

हटा

हटा

दतिया दतिया

दतिया

देवास

देवास

देवास

धार

धार धार

मनावर

मनावर धार

खण्डवा

खण्डवा

खण्डवा गुना

गुना

गुना

चाचोड़ा गुना

चाचोड़ा

चाचोड़ा

श्री संजय अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.

डबरा 33. श्री गिरिराज प्रसाद गर्ग प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 .

हरदा 34. डॉ. कु. महजबीन खान , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 . के अतिरिक्त न्यायाधीश.

डबरा ग्वालियर

डबरा

हरदा

हरदा

हरदा होशंगाबाद

होशंगाबाद

होशंगाबाद

35. श्री चन्द्रकिशोर बारपेटे , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

इन्दौर 37. श्री दिलीप गुप्ता, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

होशंगाबाद

इन्दौर

इन्दौर

इन्दौर जबलपुर

जबलपुर

जबलपुर

38. तनवीर अहमत खान पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1.

पाटन 39. विकास भटेले, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

गरोठ 45. श्री वंदन मेहता, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

जबलपुर

पाटन

पाटन

जबलपुर

मंदसौर

गरोठ

गरोठ 1273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

46.

मुरैना श्री संजय कुमार गुप्ता , ( सीनि. ) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

47.

अम्बाह श्री सुधीर सिंह ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

(5)

(6) (4)

मुरैना

मुरैना

मुरैना

अम्बाह

अम्बाह मुरैना

नरसिंहपुर नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

48. श्री विकास कुमार शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .

नीमच 50 . श्री किशोर कुमार गहलोत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

मनासा 51. श्री मानवेन्द्र पवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

ब्यावरा 55. श्री विवेक शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 . के अतिरिक्त न्यायाधीश.

रतलाम 56. श्रीमती कविता दीप खरे , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 . के अतिरिक्त न्यायाधीश.

सिरमौर 59. श्री तेजप्रताप सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

सागर 60. श्री प्रशांत कुमार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

सतना 62. श्री अनिल कुमार पाठक, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

नागौद 63. श्री राजेश सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

65.

बुधनी श्री आदित्य रावत, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश .

नीमच नीमच

नीमच

मनासा

मनासा

नीमच

1. ब्यावरा

1. ब्यावरा

राजगढ़

2. राजगढ़

2. राजगढ़

रतलाम रतलाम

रतलाम

सिरमौर

सिरमौर रीवा

सागर

सागर

सागर

सत्तना

सतना सतना

नागौद सतना

नागौद

सीहोर

बुधनी

बुधनी

लखानादौन

लखनादौन

लखनादौन

67. श्री संजय कुमार जैन, (जूनि. - 2 ) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.

69.

सिवनी

शहडोल

जयसिंहनगर

जयसिंहनगर

जयसिंहनगर

श्री अमित नगायच, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

1274

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

(3) (2)

(1)

70.

शाजापुर श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.

आगर 71. श्री अजयनील करौठिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

73 .

शिवपुरी श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा ( सीनि. ) , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.

सीधी 75. श्री जैनुअल आबदीन , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.

76.

मझौली श्री पवन कुमार पटेल, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2.

77.

बैढ़न श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश .

78.

(4)

(5)

(6)

शाजापुर

शाजापुर

शाजापुर

आगर

आगर

शाजापुर

शिवपुरी

शिवपुरी

शिवपुरी

सीधी

सीधी

सीधी

मझौली

सीधी

मझौली सिंगरोली

बैढ़न

बैढ़न

टीकमगढ़

टीकमगढ़

टीकमगढ़

टीकमगढ़

श्री वरीन्द्र कुमार तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2. के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश.

79.

निवाड़ी श्री प्रदीप कुमार दुबे, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

उज्जैन 80. श्री आशुतोष शुक्ला, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .

विदिशा 83. श्री आलोक मिश्रा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

सिरोंज 84. श्री विनोद कुमार पाटीदार, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

निवाड़ी

निवाड़ी

टीकमगढ़

उज्जैन उज्जैन

उज्जैन

विदिशा

विदिशा विदिशा

सिरोंज विदिशा

सिरोंज

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

85 . श्री अमित कुमार भूरिया , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

भीकमगांव

भीकमगांव

भीकमगांव

86 . श्री सदाशिव दांगोड़े, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .

1275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

F.No. 17 ( E) 43-2009-1110 - XXI - B ( 1 ) -15 .----In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 ( No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17(E)43-2009- 2251 - XXI - B ( 1 ) , dated 10th May 2013 , namely : ----

AMENDMENT

In the said Notification in the table , for serial numbers 6 , 7 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 16 , 18 , 20, 21 , 22 , 24 , 26 , 27 , 29, 30, 31 , 33 , 34, 35 , 37 , 38 , 39, 45 , 46 , 47, 48 , 50 , 51 , 55 , 56 , 59 , 60 , 62 , 63 , 65 , 67 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 83 , 84, 85 and 86 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S.No.

Place of Posting Name of Nyayadhikari

(2)

(3) (1)

Chanderi "6.

TABLE

Name of Civil District

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya (6) (4)

Chanderi

Chanderi Ashoknagar

Shri Deepak Chaudhary , Civil Judge Class - II .

7.

Balaghat Shri Rakesh Kumar Thakur , II Civil Judge Class - I .

Betul 9. Shri Kamlesh Sanodiya , IV Civil Judge Class - I .

Multai 10. Shri Jaideep Sonbarse , II Civil Judge Class - II .

11.

Bhind Shri Manoj Kumar Tiwari ( Jr. ) II Civil Judge Class - II .

Lahar 12. Shri Satish Kumar Gupta , 1 Civil Judge Class - I .

13.

Bhopal Shri Sanjay Pal Singh , Bundela , III Civil Judge Class-1 .

16.

Chhatarpur Shri Praveen Patel , II Civil Judge Class - 1 .

18.

Chindwara Shri Mahendra Kumar Tripathi , II Civil Judge Class - 1 .

Damoh 20 . Shri Deepak Sharma, II Civil Judge Class - I .

Hatta 21 . Smt . Susheela Verma , Civil Judge Class - I .

Datia 22. Shri Rakesh Bansal , II Civil Judge Class - 1 .

24.

Dewas Shri Om Prakash Raghuvanshi IV Civil Judge Class - I .

Dhar 26 . Shri Niranjan Kumar Panchal , II Civil Judge Class - 1 .

Balaghat

Balaghat Balaghat

Betul

Betul Betul

Betul

Multai

Multai

Bhind

Bhind

Bhind

Lahar Bhind

Lahar

Bhopal Bhopal

Bhopal

Chhatarpur Chhatarpur

Chhatarpur

Chindwara

Chindwara Chindwara

Damoh

Damoh

Damoh

Hatta Damoh

Hatta

Datia Datia

Datia

Dewas

Dewas

Dewas

Dhar

Dhar Dhar मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

1276

(3) (1)

(2)

Manawar 27 . Shri Harsh Singh Behrawat , CivilJudge Class - I .

Khandwa 29. Shri Hemant Kumar Yadav , IV Civil Judge Class - 1 .

Guna 30. Shri Bipin Lavania , II Civil Judge Class - I .

Chachoda 31. Shri Sanjay Agrawal , Additional Judge to Civil Judge Class - I .

Dabra 33. Shri Giriraj Prasad Garg , I Civil Judge Class - II .

Harda 34. Dr. Ku . Mehjabeen Khan , Additional Judge to I Civil Judge Class - I .

35 .

Hoshangabad

[ भाग 1

(6)

(5)

(4)

Manawar Manawar

Dhar

Khandwa

Khandwa

Khandwa

Guna

Guna Guna

Chachoda Chachoda

Guna

Dabra

Dabra

Gwalior

Harda

Harda

Harda

Hoshangabad Hoshangabad

Hoshangabad

Shri Chandra Kishore Barpete , II Civil Judge Class - I .

Indore 37. Shri Dileep Gupta , III Civil Judge Class - I .

38.

Jabalpur Shri Tanveer Ahmed Khan , V Civil Judge Class - I .

Patan 39. Shri Vikas Bhatele , Civil Judge Class - I.

Garoth 45. Shri Vandan Mehta , CivilJudge Class - I .

Morena 46. Shri Sanjay Kumar Gupta , (Sr.) II Civil Judge Class - 1 .

Ambah 47. Shri Sudhir Singh Thakur , Civil Judge Class - I .

48.

Narsinghpur

Indore Indore

Indore

Jabalpur

Jabalpur

Jabalpur

Patan

Patan Jabalpur

Garoth

Garoth Mandsaur

Morena

Morena

Morena

Ambah

Morena

Ambah

Narsinghpur Narsinghpur

Narsinghpur

Shri Vikas Kumar Sharma , III Civil Judge Class - II .

Neemuch 50 . Shri Kishore Kumar Gahlot , II Civil Judge Class - I .

Manasa 51. Shri Manvendra Pawar , I Civil Judge Class - I .

55.

Biaora Shri Vivek Sharma , Additional Judge to I Civil Judge Class - 1.

Ratlam 56 . Smt . Kavita Deep Khare , Additional Judge to I Civil Judge Class - 1 .

Sirmour 59 . Shri Tej Pratap Singh , I Civil Judge Class - 1.

Neemuch Neemuch

Neemuch

Neemuch

Manasa

Manasa

1. Biaora

Rajgarh

2. Rajgarh

1. Biaora 2. Rajgarh

Ratlam

Ratlam

Ratlam

Sirmour Rewa

Sirmour भाग 1 ]

1277

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

(3) (2)

(1)

60.

Sagar Shri Prashant Kumar , II Civil Judge Class - I .

62.

Satna Shri Anil Kumar Pathak , VI Civil Judge Class - I .

Nagod 63. Shri Rajesh Singh I Civil Judge Class - I .

Budhni 65. Shri Aditya Rawat , Additional Judge to Civil Judge Class - 1 .

67.

Lakhnadon Shri Sanjay Kuar Jain ( Jr. -2) Additional Judge to IstCivil Judge Class - I .

69 .

Jaisinghnagar Shri Amit Nagayach , I Civil Judge Class - II .

Shajapur 70. Shri Yogendra Kumar Tyagi , Additional Judge to Ist Çivil Judge Class - I .

71.

Agar Shri Ajayneel Karothiya , CivilJudge Class - I .

73 .

Shivpuri Shri Ravindra Kumar Sharma , (Sr.) III Civil Judge Class - II .

Sidhi 75. Shri Jainul Abedin , IV Civil Judge Class - II .

76.

Majholi Shri Pawan Kumar Patel , CivilJudge Class - II .

Waidhan 77 . Shri Gulab Chandra Mishra , II Additional Judge to 1 Civil Judge Class - I .

Tikamgarh

(6) (4)

(5)

Sagar

Sagar Sagar

Satna

Satna Satna

Satna

Nagod

Nagod

Budhni Sehore

Budhni

Lakhnadon

Lakhnadon Seoni

Shahdol

Jaisinghnagar

Jaisinghnagar

Shajapur

Shajapur

Shajapur

Agar

Agar

Shajapur

Shivpuri

Shivpuri

Shivpuri

Sidhi

Sidhi

Sidhi

Sidhi

Majholi

Majholi

Waidhan

Waidhan

Singrauli

Tikamgarh Tikamgarh

Tikamgarh

78 . Shri Varindra Kumar Tiwari III Additional Judge to I Civil Judge Class - I .

79 .

Niwari

Niwari

Niwari Tikamgarh

Shri Pradeep Kumar Dubey, Civil Judge Class - I .

Ujjain 80. Shri Ashutosh Shukla, VI Civil Judge Class - I .

Vidhisha 83 . Shri Alok Mishra , III Civil Judge Class - 1 .

84.

Sironj Shri Vinod Kumar Patidar. Civil Judge Class - 1.

Ujjain

Ujjain

Ujjain

Vidhisha

Vidhisha

Vidhisha

Vidhisha

Sironj

Sironj Mandleshwar

Mandleshwar

Mandleshwar

Mandleshwar 85 . Shri Amit Kumar Bhuriya . Civil Judge Class - 1 .

86.

Bhikangaon Shri Sadashiv Dangode , Civil Judge Class - II .

Mandleshwar

Bhikangaon

Bhikangaon 1278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2015

फा. क्र. 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) -804-2015.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 45 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्: -

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

सिविल जिले का नाम

क्रमांक

(3) (1)

(2)

"45.

इन्दौर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय , क्रमांक-5 इन्दौर.

विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम

(4)

श्री महेश कुमार सैनी,

दशम् सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक -5 इन्दौर".

F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI - B ( one ) 804-2015 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment's in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 24th September 2010 , namely :-

AMENDMENTS

In the said notification , in the table , for serial numbers 45 and entries relating thereto the following serial number and entries relating thereto shall be substituted namely :-

TABLE

S. No. Name of the Civil District (2)

Name of the Judge of the Special Court (4)

Name of Special Court

(3)

(1)

Indore

"45.

भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2015

फा. क्र. 1 ( सी)-17-2014- ( एट्रोसिटीज ) -इक्कीस - ब (दो) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2014 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, झाबुआ में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री उत्तम चन्द्र जैन, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत त्याग - पत्र दिनांक 2 मार्च 2015 के आलोक में त्याग पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2015 से एतद्वारा स्वीकार करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

Shri Mahesh Kumar Saini ,

Additional Sessions Judge , Special Court No. 5 , Indore .

XthAdditional Sessions Judge , Special Court No. 5 , Indore" .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल , दिनांक 23 अप्रैल 2015

क्र. 3982 - एनआर-14 लोकपाल-3-2015.- लोकायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश , भोपाल के पत्र क्र. 3371 सं.स. समिति चयन- 2015 भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा श्री शिवराम पटना, सेवा निवृत्त अपर कलेक्टर - ए.डी.एम. को संभागीय सतर्कता समिति सागर संभाग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है. अतः श्री शिवराम पटना, अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति सागर, संभाग को सागर एवं टीमकगढ़ जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

1279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

संशोधन

क्र. 3986 - एनआर -14 लोकपाल- 3-2015.- लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 3168 - स.स.सं. मनरेगा -2015 भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2015 से अवगत कराया गया है कि श्रीमती मीना भट्ट, सेवानिवृत्त उच्च न्यायिक सेवा को अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति जबलपुर, संभाग जबलपुर के पद पर नियुक्त किया गया है. इस विभाग के आदेश क्र. 3735- एनआर-14- लोकपाल-3-2014 , दिनांक 23 मई 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती मीना भट्ट, सेवानिवृत्त उच्च न्यायिक सेवा, अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति जबलपुर , संभाग जबलपुर को छिन्दवाड़ा एवं मण्डला जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है .

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

संजीव कुमार झा , सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. एफ-1 (ए) 85-1999- ब-2- दो. श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 18 मई से 12 जून 2015 तक छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश 16 , 17 मई एवं 13, 14 जून 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पवन श्रीवास्तव , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. एफ- 13-14-11-अ- ग्यारह. इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल थर्मल पॉवर लिमिटेड, विन्ध्यनगर, जिला सिंगरौली इकाई के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी. 3867 की वैधता को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त नियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 7 अप्रैल 2015 से 6 अक्टूबर 2015 तक छः माह के लिए छूट देता है:

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपुर्यक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी .

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने ( रेग्यूलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम -6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार वर्मा, उपसचिव.

1280

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश

उज्जैन , दिनांक 13 अप्रैल 2015

भू-अर्जन संशोधन अध्यादेश 2014 के अध्याय III A के प्रावधानों के अन्तर्गत

क्र. भू-अर्जन- 2015-3424.- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग उज्जैन के पत्र क्रमांक 25/तक/सिंहस्थ/2014 , दिनांक 5 जनवरी 2015 के अनुसार सिंहस्थ 2016 हेतु दत्त अखाड़ा क्षेत्र से नृसिंह घाट क्षेत्र में मध्य क्षिप्रा नदी पर पुल के निर्मण के लिये सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुए कस्बा उज्जैन की भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया. इस संबंध में भू- अर्जन संशोधन अध्यादेश 2014 के अध्याय III Aकी धारा 10A के प्रावधानों के अन्तर्गत अध्याय II एवं अध्याय- III के प्रावधानों से मुक्ति हेतु अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

प्राधिकृतअधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(5)

(2)

(3)

(1)

उज्जैन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 0.294

उज्जैन

कस्बा उज्जैन

कलेक्टर , जिला उज्जैन

(6) सिंहस्थ 2016 हेतु दत्त अखाड़ा क्षेत्र से नृसिंह घाट क्षेत्र के मध्य क्षिप्रा नदी पर पुल के निर्माण सार्वजनिक हित में भीड़ नियंत्रण हेतु.

कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 20 फरवरी 2015

क्र. 535.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तराना, जिला उज्जैन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)

प.ह.नं.

प.ह.नं.

क्र.

क्र.

(2) नवीन राजस्व ग्राम का नाम

राजस्व मूल ग्राम का नाम

मूल ग्राम से पृथक्

किया गया क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(6)

(4)

(7) (2)

(3)

(5)

(1)

1

98 1

98

353.67

कायथा

रामपुरा 1281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

क्र. 535.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील महिदपुर , जिला उज्जैन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : ---

अनुसूची भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(1)

क्र.

प.ह.नं.

राजस्व मूल ग्राम का नाम

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2)

प.ह.नं.

क्र.

नवीन राजस्व ग्राम का नाम

मूल ग्राम से पृथक्

किया गया क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

526.63 1

12

चितावद

(7)

(6)

(5)

1

12 चितावदखेड़ा

क्र. 535.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील नागदा, जिला उज्जैन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(1)

प.ह.नं.

क्र. राजस्व मूल ग्राम का नाम

मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (2)

(4.)

(3)

(1)

27

655.96 रूपेटा

1

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2)

प.ह.नं.

क्र.

नवीन राजस्व ग्राम का नाम

(6)

(7) (5)

27 1

भड़ला

क्र. 535.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -

अनुसूची भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(1)

प.ह.नं.

क्र. राजस्व मूल ग्राम

का नाम

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2)

प.ह.नं.

नवीन राजस्व ग्राम

क्र.

का नाम

मूल ग्राम से पृथक्

किया गया क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1

241.09 भाटपचलाना

1

(7) (5)

(6)

1 1

सावंतपुरा 1282

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

क्र. 535.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(1)

क्र.

प.ह.नं.

राजस्व मूल ग्राम का नाम

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2)

प.ह.नं.

क्र.

नवीन राजस्व ग्राम का नाम

मूल ग्राम से पृथक्

किया गया क्षेत्रफल

(हेक्टर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

86

1

177.19 आमला

(5)

(7)

(6)

86 1

अर्जुनाखेड़ी

कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम , दिनांक 22 अप्रैल 2015

क्र. 762- मंडी निर्वाचन- 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( घ) एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) कृषि उपज मण्डी समिति 103 - जावरा के लिए अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य रतलाम प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित प्रतिनिधि का नाम अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं:-

मण्डी अधिनियम की धारा

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता

(3)

मंडी समिति का नाम (2)

क्र. (1)

1

103-जावरा

प्रतिनिधि (4)

धारा 11 ( 1 ) ( ञ) अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य

श्रीमती चांदनी पति रितेश कुमार जैन,

निवासी रानीगांव जिला रतलाम

हरजिंदर सिंह , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी).

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल

संशोधित अधिसूचना

राजभवन , भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. एफ- 1-2-14- रा.स. यू.ए. 1-418.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के तहत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2-14- रा.स. यू.ए.1-124, दिनांक 2 फरवरी 2015 के द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.

1283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

( 2 ) चूंकि, अपरिहार्य कारणों से समिति के द्वारा छः सप्ताह की निर्धारित समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत नहीं किया जा सका है. अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने के लिए इस संशोधित अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से 4 सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है.

कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन के आदेशानुसार, विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

राजभवन, भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. एफ- 1-1-15 - रा.स. यू.ए. 1-422.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय, के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-

समिति के अध्यक्ष

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. डॉ. प्रिथविश नाग , कुलपति,

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221002 ( उ.प्र. ) .

समिति के सदस्य

अध्यक्ष,

2. प्रो. एच. देवराज, उपाध्यक्ष ,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , नई दिल्ली-110002.

समिति के सदस्य

कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित 3. श्री जनार्दन मिश्र , सांसद, रीवा ( म.प्र. ).

( 2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. प्रिथविश नाग , कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .

(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी .

कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के आदेशानुसार, विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

राजभवन, भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. एफ- 8-2 - रा.स. यू.ए.- 3-2015.-यतः कुलाधिपतिजी के आदेश क्रमांक एफ- 8-1-2014- रा.स. यू.ए.- 3-177 , दिनांक 17 फरवरी 2014 के द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के द्वारा स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों का गठन किया गया है . आधार पाठ्यक्रम के लिए गठित केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 23 फरवरी 2015 में षष्ठ सेमेस्टर " कम्प्यूटर जागरूकता " की इकाई-5 में संशोधन करने की अनुशंसा की गई है.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 34- क की उपधारा ( 9 ) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति के द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की उक्त अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया है.

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के आदेशानुसार, शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

1284

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 अप्रैल 2015

पत्र क्र. 898 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कोल्हाडी माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है और इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.010 सतना

कोल्हाडी

रामपुर बघेलान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.

कोल्हाडी माइनर नहर निर्माण में छुटे हुये रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 900- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पथण्डा वितरक की टेढगंवा माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

0.500

टेढगंवा

सतना

कोटर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.

पथण्डा वितरक नहर के टेढगंवा माइनर 0.500 हे . में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1285

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

रीवा, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. 1301 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि हिनौती वितरक नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

0.100 रामपुर बाघेलान बठिया

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा-2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. - 2 सतना.

(6) बाणसागर परियोजना की हिनौती वितरक नहर के निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों केअर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्र. 247 - क्यू- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. इस आशय की सूचना खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी ने दी है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है निम्न वर्णित भूमि की अधिसूचना क्रमशः धारा 4 क्रमांक 1151 दिनांक 02- 09-2013 , धारा 6 क्रमांक 837 दिनांक16-12-2013 एवं धारा-9, 10 की धारा क्रमांक 28 दिनांक 15-01-2014 को विलोपित किया जाता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

खसरा नंबर

अनुसूची

प्राधिकृत अधिकारी सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

43 करैरा निचरौली

शिवपुरी

(7)

(5)

(6)

0.12

टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी जिला शिवपुरी, म. प्र.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव चन्द्र दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 1286

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 17 अप्रैल 2015

क्र. 3906 - जि. भू. अ. -2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

धारा 11 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.म.

(6)

(5)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

0.17

सिवनी

चंदौरी कलां प. ह. नं. -4

सिवनी रा. नि.म. बंडोल.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा. (म. प्र. ).

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

i क्र. 3907- जि. भू. अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

भूमि का विवरण ग्राम

धारा 11 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

तहसील/ रा.नि.म.

(5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (3)

(2)

(4) 21.200

(1) सिवनी

कोठिया ब.न. 92 प. ह. नं. - 14

सिवनी रा. नि.म. बंडोंल

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली डिस्ट्रीव्यूटरी एवं उसके माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

1287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

क्र. 3908- जि. भू. अ.-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.म.

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(5)

(2)

ग्राम (3)

(1)

12.160

सिवनी

लामटा ब.नं. 525 प. ह. नं. -3.

सिवनी रा. नि.म. बंडोल.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा. (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब -माइनर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 3909 - जि. भू. अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) तहसील/ रा.नि.म. (2)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(4)

(5)

(1)

ग्राम (3)

11.700

सिवनी

जमुनिया ब.न. 198 प. ह. नं. - 14.

सिवनी रा. नि.म. बंडोल.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा. (म. प्र. ).

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 1288

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 17 अप्रैल 2015

पृ. क्र. 3904 - जि.भू.अ. - 2015 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.नं./बं. नं.

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में )

(4) 1.67

(1) सिवनी

(2) सिवनी/ बंडोल.

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) चौड़ा/ प.ह.नं. 11 बं. नं. 180.

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.

(3 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 3905- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.म.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.13

(1) सिवनी

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) सिवनी/ बंड़ोल.

(3) मरवोड़ी/ प.ह.नं. 18 बं. नं. 485.

(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.

( 3 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी / अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 30 अप्रैल 2015

क्र. 4329 -जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा भाग 1 ]

1289

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

(1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

3.79 (1) सिवनी

(3) भाटीबाड़ा बं. नं. 453 प.ह.नं. 16.

(2) सिवनी रा.नि.म. बंड़ोल.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब -माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा. (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 4330 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकिं, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समादान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.270 (1) सिवनी

(3) हिबरा बं. नं . 602 प.ह.नं. 102 .

(2) सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-2 .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा. (म. प्र.).

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब - माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 4331 - जि. भू. अ.-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग 1290

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील/ रा.नि.म.

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(5)

(6)

(4)

(1) (2)

(3)

5.450

सिवनी

तिघरा ब.न. 258 प. ह. नं. - 101

सिवनी रा. नि.म. सिवनी भाग-2 .

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा. (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 4332 - जि. भू. अ.-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम

जिला

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

तहसील/ रा.नि.म.

(4)

(6)

(5)

(2)

(3)

(1)

4.590

सिवनी

ढेंकी ब.न. 254 प. ह. नं. - 102.

सिवनी रा. नि.म. सिवनी भाग-2 .

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर माइनर एवं सब- माइनर नहर निर्माण हेतु.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 4333 - जि. भू. अ.-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 1291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(6)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(4)

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(1) (2)

1.670

सिवनी

देवरी ब.न. 281 प. ह. नं. -99.

सिवनी रा. नि.म. सिवनी भाग-2 .

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब -माइनर नहर के निर्माण हेतु.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 4334 - जि. भू. अ.-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(5)

(6)

(4)

तहसील/ रा.नि.म. (2)

(1)

(3)

3.44

सिवनी

कारीरात ब.न. 59 प. ह. नं .- 87/125 .

सिवनी रा. नि.म. सिवनी भाग -1 .

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर नहर के निर्माण हेतु.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 4335 - जि. भू. अ. 2015. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

1292

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

तहसील/ रा.नि.म.

(5)

(6)

(4)

(1) (2)

(3)

3.140

सिवनी

सरगापुर ब.न. 536 प . ह. नं. - 116.

सिवनी रा. नि.म. सिवनी भाग -2 .

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर नहर के निर्माण हेतु.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 4336 - जि. भू. अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

तहसील/ रा.नि.म.

(5)

(6) (3)

(4)

(1) (2)

13.770

सिवनी

जैतपुर ब.न. 214 प. ह. नं. - 117 .

सिवनी रा. नि.म. सिवनी भाग-1 .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब - माइनर नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 4337 -जि. भू. अ. 2015. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 1293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.म.

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(4) 0.590

(1) सिवनी

(3) सिमरिया ब.न. 567 प. ह. नं. -99.

(2) सिवनी रा. नि.म. सिवनी भाग -2 .

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर नहर के निर्माण हेतु.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 4338- जि. भू. अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का विवरण ग्राम

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.म.

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(4) 0.780

(1) सिवनी

(3) खापा ब.न. 111 प. ह. नं. - 101

(2) सिवनी रा. नि.ग. सिवनी भाग-2 .

(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा. (म. प्र.) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब - माइनर नहर के निर्माण हेतु.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 4339- जि. भू. अ.-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

[भाग 1 1294

चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(3)

(1)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(4)

तहसील/ रा.नि.म. (2)

6.720

सिवनी

मड़वा ब.न. 469 प. ह. नं. - 15

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा.

सिवनी रा. नि.म. बंड़ोल

(म. प्र.) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर नहर के निर्माण हेतु.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

पृ. क्र. 4340- जि. भू. अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/प.ह.नं./बं . नं.

क्षेत्रफल अर्जित

रकबा (हे. में )

(6)

(4)

(5)

(1)

तहसील/ रा.नि.म. (2)

(3)

0.10

सिवनी धनौरा/सिवनी

क्षेत्र में प्रभावित. मासूल जलाशय बांध एवं डूब

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रं. - 1 सिवनी ( म. प्र. ) .

गारडवाड़ा/ प. ह. नं. - 51 /बं. नं. 553

2. भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 4355 -जि. भू. अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित

रकबा ( हे. में )

(4)

(5)

(6) ग्राम/प.ह.नं./ बं. नं. (3)

तहसील/ रा.नि.म. (2)

(1)

धनौरा/सिवनी

1.84

सिवनी

मासूल जलाशय बांध एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रं. - 1 सिवनी ( म. प्र. ) .

मासूल/ प. ह. नं. - 51 /बं. नं. 553

2. भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 4356-जि. भू. अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 1295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम/प.ह.नं./ बं. नं.

तहसील/ रा.नि.म.

. (6)

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

क्षेत्रफल अर्जित

रकबा ( हे. में)

(4)

(1) (2)

(3).

2.26

सिवनी धनौरा/सिवनी

हेतु. मासूल जलाशय बांध के निर्माण

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रं. - 1 सिवनी ( म. प्र. ) .

गाडरवाड़ा/ प. ह. नं. - 51 /बं. नं. 553

(3 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

पृ. क्र. 4357- जि. भू. अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

अनुसूची धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.म.

(1) सिवनी

(2) धनोरा

क्षेत्रफल अर्जित

रकबा ( हे. में )

(4)

3.79

(6) नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी .

भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.नं./ बं. नं. (3) सुनवारा/ प. ह. नं.-41

(3 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

पृ. क्र. 4358-जि. भू. अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची धारा 11 की उपधारा ( 2 )

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/ रा.नि.म.

(5)

ग्राम/प.ह.नं./ बं. नं. (3)

क्षेत्रफल अर्जित के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी रकबा ( हे. में ) (4) 1.00

(2) धनोरा

(1) सिवनी

(6) नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी.

माथनपुर/ प. ह. नं. -41

(3 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

पृ. क्र. 4359 - जि. भू. अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

1296

इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

क्षेत्रफल अर्जित

रकबा ( हे. में )

(6)

(4)

(5)

ग्राम/प.ह.नं./ बं. नं. (3)

तहसील/ रा.नि.म. (2)

(1)

1.69

नहर निर्माण हेतु.

धनोरा

सिवनी

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी.

खिरखिरी/ प. ह . नं. -41

(3 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project "कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है. Report ) D.P.R. का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/अपर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पर्देन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर , जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 29 अप्रैल 2015

प्र. क्र. 01 - अ-82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैहै अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 11 कीकी उपधाराउपधारा ( 1 )( 1 ) के उपबंधों केके अनुसारअनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत द्वारा प्राचिकृत अधिकारी

खसरा नं.

ग्राम का नाम

अर्जित किया गया रकबा

कुल रकबा (हेक्टर में )

(हेक्टर में) (6) 0.442

(5) 0.805

(4) 119

(1) नीमच

(2) जावद

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग नीमच. (7) .

(3) गुडा पडिहार

(8) करेल तालाब निर्माण योजना में निजी भूमियों के अर्जन में छूटे सर्वे नम्बर एवं परिसम्पत्तियों के अर्जन का पूरक प्रस्ताव.

भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड जावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 01-अ-82-2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसारके अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं, चूंकि ठिकरिया बांध परियोजना के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन् पूर्व में किया जा चुका है अब कंवल छूटे हुए आंशिक रकबे एवं परिसंपत्तियों का अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम का नाम

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में )

(4) 2.040

(1) नीमच

(३) सिरखेडा

(2) नीमच

(5) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग- नीमच.

लसुड़ीतेंव्र

0.430

रामपुरिया सकरांनी रैय्यत

0.350 0.250 0.100

(6) ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना में निजी भूमियों के अर्जन में छूटे सर्वे नम्बर एवं परिसंपत्तियें के अर्जन का पूरक प्रस्ताव .

बिसलवास सोनिगरा

3.320

कुल योग

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड- नीमच एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग- नीमच के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. व्ही. रश्मि , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 अप्रैल 2015

प. क्र. 1055 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बेलहा माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है बेलहा माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

(3)

(1)

1.70 सेमरिया

रीवा

बीड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अतिरिक्त सैच्य हेतु - बेलहा कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा

माइनर का विस्तार कार्य .

नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1057 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, अतरौली माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है अतरौली माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण

तहसील

लगभग क्षेत्रफल जिला

नगर/ग्राम

(हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

गोदहा

रीवा सेमरिया

3.01

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा -11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अतिरिक्त सैच्य हेतु- अतरौली माइनर का विस्तार कार्य.

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1059- प्रशा.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 1298

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, कछवारा माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है कछवारा माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4)

(3)

(1)

(2)

कछवारा

0.218 रीवा सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अतिरिक्त सैच्य हेतु - कछवारा . माइनर का विस्तार कार्य.

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र . )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1061- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, कछवारा माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है कछवारा माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम

जिला

(हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

1.30 रीवा सेमरिया भगड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अतिरिक्त सैच्य हेतु - कछवारा . माइनर का विस्तार कार्य.

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1063 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, कछवारा माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है कछवारा माइनर के निर्माण भाग 1 ]

1299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

हेतु कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: ---

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) 0.40 (2) सेमरिया

(1) रीवा

बीड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) अतिरिक्त सैच्य हेतु - कछवारा ) . माइनर का विस्तार कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1065 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, डगरी टोला माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है डगरी टोला माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.20 (2) सेमरिया

(1) रीवा

(3) शाहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा अतिरिक्त सैच्य हेतु डगरी टोला नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .माइनर का विस्तार कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1067- प्रशा.-भू-अर्जन 2015 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, चचाई माइनर नं. - 1 में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है चचाई माइनर नं.- 1 के निर्माण हेतु कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट 1300

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) सेमरिया

3.70

बरौ

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

2 अतिरिक्त सैच्य हेतु चचाई माइनर नं. 1 का विस्तार कार्य.

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 अप्रैल 2015

प. क्र. 1074 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधानं निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

12.000

(3) झिन्ना

(1) सतना

(2) अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1076- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(1)

(4) 3.500 (2) अमरपाटन

सतना

खजुरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

1301

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1078- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा-11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

3.000 अमरपाटन जगहथा

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1080- प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

2.500

(3) नकटी

(2) अमरपाटन

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1082- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही 1302

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

5.500 (2) अमरपाटन

(3) भदवा

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ).

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1084- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भांग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:

भूमिकाविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

4.500 सतना अमरपाटन टेढ़वा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1086 - प्रशा.- भू- अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में गाइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि काविवरण

लगभग क्षेत्रफल जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

4.500

सन्नेही बोधाली

अमरपाटन

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1303

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1088- प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1)

3.800 सतना

तुर्की मनमोहन

(2) अमरपाटन

अनुसूची

धारा -11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1090- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिकाविवरण

लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम

जिला

(हे. में) (2)

(4)

(3) बरा

5.000 (1) सतना अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमिका नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1092- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

10.500 (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) केमार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमिका नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1304

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

प. क्र. 1094- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(4)

3.500

(3) बडहरी

अमरपाटन

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1096 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)

7.000 (1) सतना

(3) बेला

अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा -11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1098 - प्रशा.- भू- अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

4.500

(3) रूहिया

(1) सतना अमरपाटन (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) . के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

1305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1100- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(1)

(4) 4.000 अमरपाटन

सतना

महुडर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1102- प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(3)

(4) (2)

(1)

4.500

सन्नेही सिगटी

सतना अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. -प्रशा.- भू- अर्जन- 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 9.500 (2) अमरपाटन

(3) बछरा

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

1306

प. क्र. 1106 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(1)

(4) 3.500

रूगंवा

(2) अमरपाटन

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

के अनुसार प. क्र. 3- प्रशा.- भू- अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(4) (1)

2.500 अमरपाटन

सतना

पुतरिहा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1110- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील नगर/ग्राम

(हे. में)

(4)

3.500

(3) समोगर

(2) अमरपाटन

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1112 - प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3) रिमार

(4) 5.000 सतना अमरपाटन

अनुसूची.

धारा -11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 4- प्रशा.- भू- अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(3)

(4) (2)

(1)

कोरिगवां

10.000 सतना अमरपाटन

अनुसूची

धारा -11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभांग जिला रीवा ( म. प्र. ) . के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1116- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (2)

(1)

4.000 अमरपाटन

सतना

(3) गुजरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ). के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

1308

प. क्र. 1118 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.500

पडिया

सतना अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर

संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1120- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:---

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल तहसील

ग्राम

जिला

(हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

6.500

पैपखरा

अमरपाटन

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ). के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1122 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4)

3.500

(3) मढ़ा कोठार

(1) सतना

(2) अमरपाटन

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) . के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1124- प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के वितरक में अमिलकी माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(4) (1)

भांटी 472

7.000 रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1126 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा-11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

(3)

(1)

10.000 रीवा

नवागांव 314

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1128 - प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

5.500 (1) रीवा

(3) पुरैना 380

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

1310

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

प. क्र. 1130- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

5.600

तमरा

रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ). नहर के निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1132- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1) (2)

2.500

तमरी

रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बेला वितरक के माइनर कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1134- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:--

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

4.000

वैरागल

(1) रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) . नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1311

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1136- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

5.000 (1) रीवा

रघुनाथपुर

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1138 - प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

4.200

(3) खैरा

(1) रीवा

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 1140- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 5.000

(3) चोरहटा

(1) रीवा

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. विभाग जिला रीवा के कार्यालय [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

1312

प. क्र. 1142- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक मेंमें माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

2.500

चोरहटी

रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ). नहर के निर्माण कार्य हेतु.

विभाग जिला रीवा के कार्यालय भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1144- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

2.500

(3) तिघरा

(1) रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ). नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1146- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

4.000

(3) उमरी

(1) रीवा

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म . प्र. ) .

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

1313

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1148 - प्रशा.--भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

4.500

(3) अगडाल

(1) रीवा

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ).

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1150- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4) (2)

7.500

(3) नर्रहा-310

(1) रीवा

गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

1314

रीवा , दिनांक 23 अप्रैल 2015

प. क्र. 1152 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (2)

(1)

7.000 रीवा

(3) महुली 496

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).

प. क्र. 1154-- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2) (3)

(1)

बैलवा पैकान

7.500 मनगवां

रीवा

396

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1156 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

7.500 रीवा रायपुर कर्चु. अमिलिया 16

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

1315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1158 - प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

5.600

बक्छेरा 405

रीवा

रायपुर कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र. ) .

प. क्र. 1160 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

7.500

खरहरी

रीवा रायपुर

कर्चु. 125

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ).

प. क्र. 1162 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

7.500 रीवा रायपुर कर्चु . व्योहरा

362

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1316

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

प. क्र. 1164- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

6.500 रीवा

पहडिया 365

रायपुर कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ).

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1166- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (2)

(3)

(1)

8.000 रीवा रायपुर महसुआ 516

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 1168- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील नगर/ग्राम

(हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

6.000 रीवा रायपुर कर्चु. गोरगांव

164

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1170 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

8.000 रीवा

सुरसा कला 609

रायपुर कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 2- प्रशा.- भू- अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

6.500 रीवा

मढ़ी 492

रायपुर कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ).

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1174-प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

7.800 रीवा रायपुर कर्चु. लोहन्दवार

576

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1318

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

प. क्र. 1176- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2)

(3)

(4) (1)

बरेही

8.000 रीवा

रायपुर

400

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

प. क्र. 1178 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

पतौना

6.500 रीवा

रायपुर

338

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1180- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

7.500 रीवा

रायपुर बुडवा

442

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र.) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1182 - प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

6.500 रीवा रायपुर कर्चु. टेपरो 226

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 1184- प्रशा.- भू- अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

(3)

(1)

5.500 रीवा

ऐतला

रायपुर

37

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1186- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

नाईन 516

6.500 रीवा रायपुर

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र.) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

1320

प. क्र. 1188- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (2)

(3)

(1)

8.000 रीवा रायपुर कर्चु. पटना 329

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 1190 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (2)

(3)

(1)

9.000 रीवा

भलुही

रायपुर

467

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अमिलकी वितरक के माइनर कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) . नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1192- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गईं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(1)

(3)

7.500 रीवा

रायपुर

रायपुर

549

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र.) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1194 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1)

(2)

6.500 रीवा रायपुर कर्चु. रौरा 563

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत . अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1196 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

4.000

रोर 561

रीवा

रायपुर कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 1198- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

6.000 रीवा

रायपुर महसुआ

515

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

1322

प. क्र. ०- प्रशा. भू- अर्जन 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

5.000 रीवा रायपुर कर्चु. महसुआ 517

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1202 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

4.000

खीरा 132

रीवा

रायपुर

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1204 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील नगर/ग्राम

(हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

9.000 रीवा

जोगिनहाई

रायपुर

214

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1206- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)

(4) (1)

8.000 रीवा रायपुर कर्चु. कुओं 88

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1208 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

5.000 रीवा

रायपुर बुढ़िया

441

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1210 - प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील

(हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

पडरा

5.000 रीवा

रायपुर

332

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

1324

[भाग 1 प. क्र. 1212 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

5.000 रीवा

मनगवां कठेरी 42

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 4- प्रशा. भू- अर्जन 2014-15 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(हे. में) (2)

(4)

(3)

(1)

उमरी 51

10.000 रीवा

रायपुर

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1216 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(हे . में )

(3)

(4) (1)

(2)

रीवा

मनगवां

7.000

पलिया

350 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र.) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

भाग 1 ]

1325

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

प. क्र. 1218- प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1)

(2)

8.000 रीवा रायपुर कर्चु. कुईयांकला 90.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1220- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2) (3)

(1)

6.500 रीवा

झॉझर

रायपुर

कर्चु. 215.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1222 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

6.500 रीवा रायपुर कर्चु. पड़रिया 360.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1326

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

प. क्र. 1224 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

6.500 रीवा रायपुर कर्चु. ब्योहरा 460.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1226 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धास 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(3)

(4) (2)

6.500 (1) रीवा रायपुर सुरसा खुर्द 610.

कर्चु.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1228- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

7.500 रीवा रायपुर कर्चु. मिसरा 528.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1230- प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (1)

(2)

8.000 रीवा रायपुर कर्चु.

(3) खुझ 133.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 1232 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

5.000 रीवा

रायपुर लेडुआ कर्चु. 573.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु. (6)

प. क्र. 1234- प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

15.000 (1) रीवा रायपुर कर्चु.

(3) ब्योहरा 461.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ).

अमिलकी वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

1328

प. क्र. 1236- प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम

जिला

(हे. में) (2)

(3)

(4) (1)

1.811 रीवा

झूसी

नईगढ़ी

363 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 8- प्रशा.- भू- अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

उमरिया

1.490 रीवा नईगढ़ी

चौवेन 71 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1240- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

6.200 मनगवां

रीवा

मढ़ी

435.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ).

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1242- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(4)

1.500 रीवा नईगढ़ी

(3) 242 गेहूआरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1244- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)

1.918 रीवा नईगढ़ी नीवी उर्फ गेरूआरी 552 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ).

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1246- प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(1)

2.000 रीवा नईगढ़ी

(3) नीवी लखन 534

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

1330

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

प. क्र. 1248- प्रशा.- भू- अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

4.068 रीवा नईगढ़ी नीवी व्योह 533.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1250- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

(3)

(1) रीवा मनगवां

2.497

नीवी 271

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1252 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) (1) रीवा मनगवां नीवी 272

2.100

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1254- प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1)

(2)

1.700 मनगवां

रीवा

विद्यानगर 385.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1256 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

2.350 मनगवां तेलिया

(1) रीवा

(3) 231.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1258 - प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

मनगवां

3.320 रीवा

(3) हिनौता 587 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1332

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

प. क्र. 1260 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

1.150 रीवा सिरमौर पौखडोरा 327.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1262 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

1.080 (1) रीवा

डिहिया 208

सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

प. क्र. 1264- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4) (2)

(3)

3.400 सिरमौर अकौरी - 1-1

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1266- प्रशा. भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: - तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

5.500

खरहरी 106

सिरमौर

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु..

प. क्र. 1268 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

5.605 मनगवां

(1) रीवा

कटहा 47

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 1270- प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

4.300 सिरमौर कैथा 75

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म . प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

1334

प. क्र. 1272 - प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

3.600 रीवा मनगवां

मढ़ा

433

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1274- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

2.100

कोलहा 82

मनगवां

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1276- प्रशा.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

2.000 रीवा मनगवां करहा 37

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

1335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

प. क्र. 1278 - प्रशा. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

3.844

(3) बेलई टोला

(1) रीवा

(2) मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. ) .

प. क्र. 1280 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4)

(3)

(2)

(1)

1.500 मनगवां

रीवा

मढ़ा पाण्ड

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 1282- प्रशा . - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

1.900

(3) मिनहा

(1) रीवा

(2) नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र.) .

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

1336

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 16 अप्रैल 2015

पत्र क्र. 902 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014-2013-14- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराज नगर

(ग) ग्राम- बम्हौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.322 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

377

0.322

कुल योग 0.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बम्हौरी एवं खम्हरिया माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 904- प्रका.- भू-अर्जन- 2014-2013-14 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) ग्राम-गोरैया

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.026 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1226

0.331

0.192

1228

0.221

1215

0.168

1203

0.145

918

0.048

957

245

0.010

246

0.010

0.312

111

150

0.065

0.040

1147

1145

0.48

0.004

128

योग 2.026

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गोरैया माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 906 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014-2013-14-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 1337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

19 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग ) नगर/ ग्राम- रामस्थान

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.300 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.084

181

0.200

400/1

0.016

399

0.300

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बम्हौरी - खम्हरिया के निर्माण हेतु कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. 1303 - प्रका.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग ) नगर/ ग्राम- मेहुती

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.500 हेक्टेयर.

खसरा नं .

एरिया

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

3107

0.120

0.140

3013

(1)

(2)

0.010

3000

2100

0.045

0.045

2099

3010

0.016

0.080

2995

2993

0.080

0.040

2137

0.016

2136

0.020

2135

2808

0.016

2763

0.024

3011

0.110

2102

0.050

2718

0.016

2762

0.062

2761

0.084

2749

0.410

0.080

3012

0.028

3118

1.500

योग

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1305- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - रघुराजनगर 1338

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

(ग ) नगर/ग्राम- अकौना

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.098 हेक्टेयर.

खसरा नं .

एरिया (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.004

246

0.136

261

0.004

243

0.656

239

216

0.004

0.008

176

172

0.012

0.004

171

0.042

175

186

0.004

0.004

6

8

0.080

10

0.084

9

0.056

योग 1.098

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1307- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

[भाग 1 (ग ) नगर/ ग्राम - इटमा कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.272 हेक्टेयर.

खसरा नं.

एरिया (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.140

29

0.100

30

0.020

31

0.012

84

0.272

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर की सबमाइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 22 अप्रैल 2015

क्र. दस-भू-अर्जन-1-अ-82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील - सोहागपुर

(ग ) ग्राम- शहडोल

(घ ) खसरा क्रमांक -67 का अंश रकबा 0.80 एकड़.

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

1339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) शहडोल का स्टोर संचालन एवं विद्युत यांत्रिकी उप संभाग के संचालन हेतु.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) शहडोल, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स ) शहडोल एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 30 मार्च 2015

क्र. 7- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील-हुजूर

(ग ) ग्राम-बॉसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.656 हेक्टेयर.

टिप्पणी खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

0.065

982

शासकीय भूमि

0.032

1008

निजी भूमि

0.082

1036

निजी भूमि

0.147

1039/ 1 क

निजी भूमि

0.147

1039/1 ख

निजी भूमि

0.090

1049/1 क

निजी भूमि

0.091

1049/ 1 ख

निजी भूमि

0.090

1049/ 1 ग

निजी भूमि 1049/2

0.091

निजी भूमि

0.010

1050/2

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 1053

0.096

निजी भूमि 1060/2

0.010

निजी भूमि 1089/2

0.130

निजी भूमि 1089/3

0.159

निजी भूमि

0.101

1089/3/क

निजी भूमि 1089/4/क

0.130

निजी भूमि

0.130

1089/4/ख

निजी भूमि

0.010

1090/3

निजी भूमि

0.016

1091/1

निजी भूमि 1091/3

0.017

निजी भूमि

0.060

1092/2

निजी भूमि 1092/3

0.060

निजी भूमि 1093/1

0.008

निजी भूमि 1093/2

0.010

निजी भूमि 1094/2

0.018

निजी भूमि 1094/3

0.018

निजी भूमि 1146

0.890

निजी भूमि

0.093

1148/1

निजी भूमि 1148/2

0.093

निजी भूमि

0.010

1149/1

निजी भूमि 1150/1

0.049

निजी भूमि

0.049

1150/2

निजी भूमि

0.063

1169/2

निजी भूमि

0.063

1169/3

निजी भूमि 1170/1

0.091

निजी भूमि 1170/2/1

0.091

निजी भूमि 1170/2/2

0.091

निजी भूमि 1170/2/3

0.090

निजी भूमि 1173/1

0.239

निजी भूमि 1173/2

0.239

निजी भूमि 1175/1

0.012

निजी भूमि

0.012

1175/2

निजी भूमि 1177

0.100

निजी भूमि

0.010

1178

निजी भूमि

0.062

1195

निजी भूमि

0.005

1800

निजी भूमि 1801

0.235

निजी भूमि

0.190

1802

निजी भूमि

0.115

1803

निजी भूमि

0.118

1804

निजी भूमि

0.112

1805

निजी भूमि 1850/4/क

0.103

निजी भूमि 1850/5/घ

0.103

निजी भूमि 1850/5क/ 1

0.103

निजी भूमि 1340

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

(1)

(2)

(3)

0.103

1850/5क/2

निजी भूमि

0.103

1850/क/3

निजी भूमि

0.103

1850/6

निजी भूमि

0.098

1850/7

निजी भूमि योग.. 5.656

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 30 अप्रैल 2015

क्र. 518 - भू-अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील -गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम सेमरिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.640 हेक्टर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

4

0.320

5

0.800

0.160

100/मिन-1

100/मिन-2

योग

0.360 1.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 520 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम- भमरहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.03 हेक्टर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

53

0.01

55

0.03

57

0.06

60

0,08

61

0.03

0.10

63

0.08

66

0.07

67

0.05

73

74

0.06

75

0.09

68

0.06

0.02

82

144

0.06

0.03

145

59/3

0.12

147

0.08 योग 1.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी गोपद- बनास कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

क्र. 522 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- जोगीपुर दक्षिण

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.39 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

341/1

0.07

0.03

369

368/3

0.01

0.04

367/3

0.07

366//3

0.02

357

365/1

0.09

0.02

371

355/2/1

0.20

0.04

151/3

0.12

159/1

0.12

117/3

0.03

157/3

0.06

109/1/1

0.04

152/1

0.03

356

355/3/1

0.12

0.02

235

0.06

234/1

0.03

109/1/2

0.02

119/3

120

0.12

0.02

121

154/3

योग

0.01 1.39

1341

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 524- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील-गोपद बनास

(ग) नगर/ ग्राम- कुकुडीझर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.34 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

44

0.44

45

0.01

237

0.09

0.01

24

42

0.05

43

0.13

0.22

41

40

0.02

0.07

64

0.14

39

26

0.02

34

0.02

33

0.01

27

0.40

28

0.02

0.70

235

योग 2.34

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

1342

क्र. 526 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग) नगर/ ग्राम- नौगवां दर्शन सिंह

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.62 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

480

0.10

0.09

482

0.07

483

0.08

475

0.12

478

494

0.16 योग 0.62

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 528 - भू-अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील-गोपद बनास

( ग) नगर/ ग्राम- रामगढ़ 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.04

2

3

0.06

0.08

15

योग 0.18

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 531 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बातं का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन

( ग) नगर/ ग्राम-जमुनिहा नं . 2

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1073

0.092

0.015

981/1

0.050

616/1

0.020

607

193

0.140

0.050

603/7

604/6

0.012 योग . 0.405

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

क्र. 532- भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- देवगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.84 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.15

6

0.02

7

0.24

8

0.02

1

0.06

75/1

0.03

725

727

0.05

0.02

932

0.05

915

0.01

726

0.03

937

0.05

813

0.08

723

0.02

818

935

0.01 योग 0.84

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 533 - भू-अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

1343 अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ ग्राम- रकेला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.848 हेक्टर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.030

503

509

0.122

506

0.024

507

0.004

508

0.020

522

0.040

523

0.013

521

0.165

0.277

513

512

0.036

511

0.051

0.066

516

योग 0.848

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 534 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास 1344

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

(ग) नगर/ ग्राम- ओवरहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.330 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

212

0.04

117

0.10

0.03

120

0.12

119

0.07

206

0.06

211

0.03

213

0.02

214

0.10

224

0.06

441

0.04

414

417

0.05

0.23

480/1

477

0.20

0.07

240

0.09

241

116

0.02 योग 1.33

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 535 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ ग्राम- रेहुटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

408/1/2

0.010

408/2

0.040

योग 0.050

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 536 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम- मिर्चवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टर .

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

12

32

201

002 0.04 0.03

253

0.19 योग 0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास कार्यालय में देखा जा सकता है.

1345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

क्र. 537- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ ग्राम- धनहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.702 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.192

1190

0.084

1187

0.012

1186

0.016

1180/2

0.036

1180/1

1185/1

0.094

0.080

1185/2

0.140

1181

0.006

1179

0.078

1098

0.120

1097

0.105

1094

0.010

1095

0.010

1096

0.02

1100

0.04

1101

1108

0.054

0.370

1257

0.015+0.015 = 0.030

1256/1 1256/2

0.210

1264

1263

0.012

0.030

1265

1128/2

0.04

1067

0.190

0.105

1076/1

(2)

(1)

1068

0.060

1070/2

0.102

0.288

1025/1/2

0.012

1026

0.228

1027

1031

0.045

1015

0.248

0.072

1014

110/1

0.143

1013

0.083

0.060

117

0.256

121

123

0.008

3.702

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 539 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम- कोनिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.048

308/3

0.049

308/4

योग . 0.097

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

1346

पत्र क्र. 541 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम ---पोड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.210 हेक्टयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

468

0.020

0.090

469

482/1

0.010

0.040

470

520

0.100

0.020

471

472

0.040

0.040

473

474

0.040

0.020

475

0.060

506

0.010

507/2

0.100

505

0.100

538

0.060

536

531/1

0.260

0.200

294

योग 1.210

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 543 - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

[भाग 1 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

( ग) नगर/ ग्राम- खैरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.60 हेक्टयर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1120/1

0.04

1120/2

0.03

1122/1

0.06

0.03

1120/3

1122/2

0.06

1107

0.25

1119/3

0.03

1119/4

0.03

1123

0.03

1115

0.08

0.16

1039

1040

0.16

980

0.32

0.32

976

योग 1.60

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 545 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

(ग) नगर/ ग्राम- खड्डी कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.244 हेक्टयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.088

848

0.112

849/1

0.016

633/2

366

0.028

योग 0.244

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 547 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ ग्राम - खड्डी खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.092 हेक्टयर.

खसरा नं.

(हेक्टेयर में) अर्जित रकबा

(2)

(1)

0.052

1504

0.040

1590/2

योग 0.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है . नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 549- भू-अर्जन-2015.-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 )

1347 में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ ग्राम-करनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.18 हेक्टयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

172/1

0.010

172/2

0.010

0.150

63

0.010

59

60

0.030

0.040

61

62

0.110

0.040

73

71

0.120

72

0.040

77

0.090

0.040

78

42

0.250

0.070

4

0.030

79

472

0.070

475

0.010

0.030

467

477

0.020

478

0.010

471

0.020

372

0.100

290

0.190

0.030

291

292

0.070 1348

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

(2)

(1)

0.030

293

0.010

294

0.060

230

261

0.490

0.070

266

0.060

245

0.180

607

0.020

617

633/1

0.040

0.100

634/1

0.010

631/1

0.090

627/2

0.010

629

628

0.030

0.010

496

0.090

262/1

262/2

0.090

0.070

615/2

626/1

0.020

0.010

494

619/2

0.060

0.020

606

3.18

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 551 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

[भाग 1 (ग) नगर/ग्राम- अकौरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल 0.70 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.050

695/1

674/2

0.250

702

0.130

0.220

699/1

0.050

698/1/1

0.70

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 553 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- भोलगढ़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.630 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

117 .

0.010

0.020

118/1

129/1

0.080

0.030

131/1

132/1

0.050

0.010

118/2

0.030

132/2

0.400

119

योग 0.630 1349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

(ग) नगर/ ग्राम- ठकुरेदवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हेक्टर .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है .

(1)

(2)

0.040

230

237

0.050

0.040

229

0.030

227

228

0.030

235/2

0.020

235/1

0.010

0.030

51

पत्र क्र. 555 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

0.250

योग

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है.

(ग ) नगर/ग्राम- गेदुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.20

354

योग 0.20

पत्र क्र. 559 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है .

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम - उमरिहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.146 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.146

32/1

योग 0.146 पत्र क्र. 557 - भू- अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए . आवश्यकता है:-

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

अनुसूची

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी चुरहट कार्यालय में देखा जा सकता है .

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला-सीधी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन 1350

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

[ भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2014

क्र. D-6022.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , मुख्यपीठ जबलपुर खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित निजी सहायक को अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त निजी सचिव के रिक्त पद पर ( पुनरीक्षित वेतनबैंड रु . 9,300-34800 + ग्रेड पे रु. 4200 ) में पदोन्नत करते हुए उन्हें कालम नंबर ( 4 ) में दर्शित स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है:-

टिप्पणी

पदोन्नति पर

क्र. नाम एवं वर्तमान

पदस्थापना

पदस्थापना

(3)

(1)

(2)

(4) 1. श्री हेमन्त सराफ मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर.

2. श्री आनंद श्रीवास्तव, खण्डपीठ ग्वालियर रिक्त पद पर खण्डपीठ ग्वालियर.

3. श्री संजीव फणसे , खण्डपीठ ग्वालियर रिक्त पद पर खण्डपीठ ग्वालियर.

4. श्री अरविंद दुबे, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

5. श्रीमती मुक्ता कौशल , खण्डपीठ इन्दौर रिक्त पद पर खण्डपीठ इन्दौर.

6. श्री सत्यसांई राव, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

7. श्री तुलसा सिंह, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर,

8. श्री कौशलेन्द्र शरण मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर शुक्ला, मुख्यपीठ जबलपुर.

9. श्री रमेश प्रजापति, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

10. श्री आशीष पवार, खण्डपीठ ग्वालियर रिक्त पद पर खण्डपीठ ग्वालियर.

11. श्री सुदेश कुमार शुक्ला, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

12. श्री प्रद्युम्न बर्वे मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

(3)

(4) (1)

(2)

मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर 13. श्री अमित जैन, मुख्यपीठ जबलपुर.

14. श्री मंजूर अहमद, मुख्यपीठ जबलपुर. मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर 15. श्री पारितोष कुमार, मुख्यपीठ जबलपुर. मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर 16. श्री जितेन्द्र परोहा, मुख्यपीठ जबलपुर. मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर 17. कु. प्रीथा नायर, खण्डपीठ इन्दौर. खण्डपीठ इन्दौर रिक्त पद पर 18 . श्री परमेश्वर गोप, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

19. श्रीः अनिन्दय सुन्दर मुखोपाध्याय, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर .

20. श्रीमती सुषमा कुशवाहा, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

21. श्री अंचल खरे, मुख्यपीठ जबलपुर. मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर 22. श्री अरविंद कुमार मिश्रा, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

23. श्रीमती मोनिका चौरसिया, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

24. श्रीमती शबाना परवीन, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

25. श्रीमती प्रीति तिवारी , मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर .

26. श्री मधुसूदन प्रसाद, खण्डपीठ ग्वालियर. खण्डपीठ ग्वालियर रिक्त पद पर 27. श्री पवन धारकर , खण्डपीठ ग्वालियर. खण्डपीठ ग्वालियर रिक्त पद पर 28. श्री शिव नारायण बिशवाल मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर .

29. श्रीमती श्वेता साहू मुख्यपीठ जबलपुर. मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर भाग 1 ]

(3)

(1)

(2)

(4) 30. श्री सचिन चौधरी , मुख्यपीठ जबलपुर. मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर 31. श्री प्रेमशंकर मिश्रा, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर .

32. श्री विनोद विश्वकर्मा, मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

33. श्री महेन्द्र कुमार बारिक, खण्डपीठ ग्वालियर रिक्त पद पर खण्डपीठ ग्वालियर.

34. श्री भरत कुमार साहू मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

35. श्रीमती रीना हिमांशु शर्मा , मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

36. श्री पंकज नागले , मुख्यपीठ जबलपुर. मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर 37. श्रीमती वंदना वर्मा, खण्डपीठ ग्वालियर. खण्डपीठ ग्वालियर रिक्त पद पर 38. श्री जयप्रकाश सोलंकी खण्डपीठ ग्वालियर रिक्त पद पर खण्डपीठ ग्वालियर.

39 . श्री सुशील कुमार झारिया मुख्यपीठ जबलपुर रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर.

40. श्री संतोष मैसी, खण्डपीठ इन्दौर. खण्डपीठ इन्दौर रिक्त पद पर 41. श्री महानाग अमोल खण्डपीठ इन्दौर रिक्त पद पर निवृत्तिराव गुलाब, खण्डपीठ इन्दौर .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्र. C- 1567-दो-2-4-2013.- श्री आर. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 23 से 25 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

1351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 1569- दो-2-59-2013. श्री एन. के. सत्संगी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 19 से 24 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 1565- दो- 2-25-2012.- श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 25 फरवरी से 5 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 , 7 एवं 8 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 1987- दो-2-48-2013.- श्री पी . के. वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 17 से 19 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी . के. वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

1352

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 1993-दो- 2-29-2009.- श्री शम्भूदयाल दुबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 23 से 27 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[ भाग 1 अवकाश से लौटने पर श्री शम्भूदयाल दुबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शम्भूदयाल दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. 270- गोपनीय - 2015-दो- 2-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995 , अधिसूचना क्रमांक फा.- 1-2-90- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीसअ ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है: -

कहां से

कहां को नाम

क्रमांक

(3)

(4) (1)

(2)

दमोह

खण्डवा 1. श्रीमती शशिकला चन्द्रा

सारणी

न्यायालय के संदर्भ

विशेष

में टिप्पणी

न्यायालय सत्र खण्ड का नाम

का नाम

(7)

(6)

(5)

खण्डवा

खण्डवा पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से.

क्र. 271 - गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर , उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

1353

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

नाम

कहां से क्रमांक

(2)

(3) (1)

सतना 1 श्री गोपाल श्रीवास्तव

खरगौन 2 श्री जाकिर हुसैन

3

उज्जैन श्री शरत् चन्द्र सक्सेना

4

भोपाल श्री संजय कुमार पाण्डेय

ग्वालियर 5 श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल

6

इंदौर श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह

7

बैतूल श्री प्रशांत कुमार निगम

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)

(6)

(5)

रीवा

रीवा

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विनोद कुमार के स्थान पर.

जौरा

मुरैना

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

भोपाल

भोपाल

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री संजय कुमार पाण्डेय के स्थान पर

विदिशा

विदिशा

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से .

गुना

गुना

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल के स्थान पर.

खण्डवा

खण्डवा

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.

वारासिवनी

बालाघाट

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. 272- गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -

अधिकारी का नाम (2)

क्रमांक (1)

1 श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर,

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल .

2. कुमारी जसवीर कौर सासन, नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन.

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल की हैसियत से .

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन की हैसियत से.

1354

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

[ भाग 1 टिप्पणी: -

1. श्री अनिल कुमार मोहनिया, विशेष न्यायाधीश , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, हरदा, आगामी आदेश तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे .

2. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा , नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन, आगामी आदेश तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करती रहेंगी.

3. आदेश क्रमांक 219/गोपनीय/ 2015 , दिनांक 20 मार्च 2015 जहां तक इसका संबंध श्री प्रताप कुमार तिवारी , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी का सिवनी से हरदा , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, हरदा की हैसियत से स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

4. आदेश क्रमांक 220/गोपनीय/2015, दिनांक 20 मार्च 2015 जहां तक इसका संबंध श्री गोपाल श्रीवास्तव, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना का सतना से सिवनी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी की हैसियत से स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

5. आदेश क्रमांक 220/गोपनीय/ 2015 , दिनांक 20 मार्च 2015 जहां तक इसका संबंध श्री जाकिर हुसैन , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खरगोन, जिला मण्डलेश्वर का खरगौन से मुलताई जिला बैतूल , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुलताई जिला बैतूल की हैसियत से स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

6. आदेश क्रमांक 220/गोपनीय/ 2015 , दिनांक 20 मार्च 2015 जहां तक इसका संबंध श्री शरत चन्द्र सक्सेना, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन का उज्जैन से विदिशा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

7. आदेश क्रमांक 220/गोपनीय/ 2015 , दिनांक 20 मार्च 2015 जहां तक इसका संबंध श्री संजय कुमार पाण्डे , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल का भोपाल से कटनी , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी की हैसियत से स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

8. आदेश क्रमांक 220/गोपनीय /2015 , दिनांक 20 मार्च 2015 जहां तक इसका संबंध श्रीमती शशिकला चन्द्रा , चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह का दमोह से खण्डवा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा की हैसियत से स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

9. आदेश क्रमांक 220/गोपनीय/ 2015 , दिनांक 20 मार्च 2015 जहां तक इसका संबंध श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह , अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक -6 , विद्युत् अधिनियम , इंदौर का इंदौर से खण्डवा , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , खण्डवा की हैसियत से स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

10. आदेश क्रमांक 220 /गोपनीय/ 2015, दिनांक 20 मार्च 2015 जहां तक इसका संबंध श्री अखिलेश जोशी , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शुजालपुर , जिला शाजापुर का शुजालपुर से बड़वानी , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी की हैसियत से स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. 274 - गोपनीय- 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

1355

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

नाम

कहां से क्रमांक

(2)

(3) (1)

1 श्री जितेन्द्र नारायण सिंह

बुढ़ार

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4)

(5)

राजेन्द्रग्राम अनूपपुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कीहैसियत से श्री अरूण प्रताप सिंह के स्थान पर.

क्र. 275 - गोपनीय- 2015-दो- 3-1-2015 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

नाम

कहां से क्रमांक

(1)

(2)

(3) 1

बैतूल श्री संजय राज ठाकुर

2 श्री अमजद अली

भोपाल

चौरई 3 श्री गौतम कुमार गुजरे

सारणी

पदस्थापना के जिले

कहां को

का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)

(5)

(6)

वारासिवनी बालाघाट

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री चन्द्र किशोर बारपेटे के स्थान पर .

आरोन

गुना

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 आरोन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

सौसर

छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री अनिल दंदेलिया के स्थान पर.

क्र. 276 - गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: - नाम

कहां से क्रमांक

(2)

(3) (1)

1 श्री राजेश कुमार अग्रवाल

सारंगपुर (सीनियर).

2

हरदा श्री मनीष कुमार लोवंशी

सारणी

पदस्थापना के जिले

कहां को

का नाम (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

पिपरिया

होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

देवास

खातेगांव

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1356

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

(3) (1)

(2)

3 श्री आयान गिरदोनिया

सीहोर 4

सांवेर श्री निशिथ खरे

इंदौर 5 श्रीमती श्वेता तिवारी

मंदसौर 6 श्री मनीष भट्ट

7

श्योपुर कुमारी चारूलता दांगी

[ भाग 1 (4)

(6)

(5)

बण्डा

सागर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री शशांक सिंह के स्थान पर.

मण्डलेश्वर

बड़वाह

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री भरत कुमार व्यास के स्थान पर.

खेतिया

बड़वानी

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री मनोज कुमार राठी के स्थान पर.

नलखेड़ा शाजापुर

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार के स्थान पर.

बागली

देवास

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 बागली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

क्र. 277- गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग- बी ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है: - नाम

क्रमांक

कहां से

(3) (1)

(2)

1

गुना श्रीमती सुनीता गोयल

रतलाम 2 श्री रोहित सक्सेना

3 श्रीमती स्वप्नश्री सिंह

जबलपुर 4

रतलाम कुमारी रूचिता गुर्जर

कटनी 5 श्री सतीश शर्मा

6

देवास श्रीमती पूनम दमेचा

7

रतलाम श्री बुदे सिंह सोलंकी

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

(4)

गुना

गुना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , गुना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

जतारा

टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , जतारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

मण्डला

मण्डला

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

तराना

उज्जैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

लौण्डी

छतरपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री विवेकानंद त्रिवेदी के स्थान पर .

देवास

देवास

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 देवास के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

विदिशा .

कुरवाई

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

1357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

क्र. 278 -गोपनीय - 2015- दो-3-1-2015 ( भाग- बी ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 द्वितीय श्रेणी ( ट्रेनी जज ) को उसी हैसियत से उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान पर स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में उल्लेखित न्यायालय में पदस्थ करता है: -

सारणी

कहां से

कहां को

नाम

क्रमांक

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

पदस्थापना के जिले का नाम

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(1)

धार

इंदौर

इंदौर

1 कुमारी हर्षिता शर्मा (ट्रेनी जज)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इंदौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) की हैसियत से.

टिप्पणी:-

1. आदेश क्रमांक 224/गोपनीय/ 2015 , दिनांक 20 मार्च 2015 , जहां तक इसका संबंध, श्रीमती शशि सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैरसिया, जिला भोपाल का, बैरसिया से टीकमगढ़ स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

2. आदेश क्रमांक 224/गोपनीय/ 2015, दिनांक 20 मार्च 2015 , जहां तक इसका संबंध , श्री जितेन्द्र नारायण सिंह , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बुढ़ार, जिला शहडोल का बुढ़ार से भोपाल स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

3. आदेश क्रमांक 225 /गोपनीय/2015 , दिनांक 20 मार्च 2015, जहां तक इसका संबंध क्रमशः-

1 श्री संजय राज ठाकुर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , बैतूल का बैतूल से कटंगी जिला बालाघाट,

2 श्री अमजद अली , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , भोपाल का, भोपाल से मुरैना,

3 श्री गौतम कुमार गुजरे , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , चौरई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , चौरई , जिला छिंदवाड़ा का चौरई से जतारा जिला टीकमगढ़,

स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

4. आदेश क्रमांक 227/गोपनीय/2015 , दिनांक 20 मार्च 2015 , जहां तक इसका संबंध क्रमशः-

1 श्री राजेश अग्रवाल ( सीनियर ) , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सारंगपुर, जिला राजगढ़ का सारंगपुर से सिवनी, 2 श्री मनीष कुमार लौवंशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , हरदा का हरदा से भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर, 3 श्री आयान गिरदोनिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, सीहोर का सीहोर से पिपरिया जिला होशंगाबाद, 4 श्री निशिथ खरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , सांवेर जिला इंदौर का सांवेर से जबलपुर,

5 श्रीमती श्वेता तिवारी , नवम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , इंदौर का इंदौर से राजेन्द्रग्राम, जिला अनूपपुर, 6 श्री मनीष भट्ट , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , मन्दसौर का मंदसौर से देवरी जिला सागर, स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

5. आदेश क्रमांक 227/गोपनीय/ 2015 , दिनांक 20 मार्च 2015 , जहां तक इसका संबंध, श्री रोहित कटारे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जबलपुर का, जबलपुर से दतिया स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे आगामी आदेश तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे .

6. आदेश क्रमांक 227/गोपनीय 2015, दिनांक 20 मार्च 2015, जहां तक इसका संबंध , कुमारी स्मृति सिंह , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश 1358

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

[ भाग 1 वर्ग -2 , सतना का, सतना से बैतूल स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है . वे आगामी आदेश तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करतीं रहेंगी.

7. श्री शशांक सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , बंडा जिला सागर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन पदस्थापना के स्थान अर्थात् जिला न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर, " सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , जबलपुर " के पद पर कार्यभार ग्रहण करें.

टिप्पणी:-

8. कुमारी चारूलता दांगी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , श्योपुर,

9. कुमारी हर्षिता शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार, का स्थानांतरण उनके द्वारा निवेदन किया जाने पर स्वयं के व्यय पर किया गया है.

क्र. 300-गोपनीय- 2015- II - 2-33 /57 ( Pt.11 -B ).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

क्रमांक

अधिकारी का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

1

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय पर .

(1) (2) श्री विनोद भारद्वाज , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल.

जबलपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्र. 303 - गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: --

सारणी

नाम

क्र.

कहां से

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (2)

(1)

(4)

(6) 1

जावरा

श्री इकबाल खान गौरी

(5) रतलाम

(3) इंदौर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

टिप्पणी:- आदेश क्रमांक 220/गोपनीय /2015 , दिनांक 20 मार्च , 2015 , जहां तक इसका संबंध श्री इकबाल खान गौरी , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर का, इंदौर से रतलाम, स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

1359

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2015

क्र. 306- गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी /अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है: -

सारणी

नाम

कहांको

क्र.

कहां से

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(3)

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

(1)

(2)

1

बैरसिया

विदिशा

विदिशा

श्रीमती शशिसिंह

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , विदिशा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , विदिशा की हैसियत से.

सतना

सतना

सिहोरा

2 श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , सतना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सतना की हैसियत से .

मंदसौर

शाजापुर

शाजापुर

3 श्री अखिलेश कुमार धाकड़

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , शाजापुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , शाजापुर की हैसियत से.

सोनकच्छ

4 श्री अंतर सिंह अलावा

झाबुआ

झाबुआ

व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , झाबुआ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, झाबुआ की हैसियत से.

नौगांव

मुरैना

मुरैना

5 श्री मुन्नालाल राठौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , मुरैना की हैसियत से.

टिप्पणी:- आदेश क्रमांक 224/गोपनीय/ 2015 , दिनांक 20 मार्च , 2015 , जहां तक इसका संबंध क्रमशः 1 , श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिहोरा , जिला जबलपुर का सिहोरा से भोपाल, 2. श्री अखिलेश कुमार धाकड़ , पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , मंदसौर का मंदसौर से इंदौर,

3. श्री अंतर सिंह अलावा , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , सोनकच्छ, जिला देवास का, सोनकच्छ से तराना जिला उज्जैन, 1360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2015

[ भाग 1 4. श्री मुन्नालाल राठौर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , नौगांव , जिला छतरपुर का, नौगांव से रायसेन,

5. श्री मनोज कुमार लढ़िया, चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर का, इंदौर से मुरैना, स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

टिप्पणी: - डॉ. धर्मेन्द्र कुमार टाडा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , सैलाना, जिला रतलाम को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन पदस्थापना के स्थान अर्थात् जिला न्यायालय , इंदौर की स्थापना पर, " सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , इंदौर " के पद पर कार्यभार ग्रहण करें.

क्र. 308- गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -

सारणी

नाम

कहां से

कहांको

क्र.

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

पदस्थापना के जिले का नाम

(6) (1)

(2)

1

(4) भोपाल

(5) भोपाल

(3) अमरपाटन

श्री एम. एस.ए. अंसारी

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

क्र. 314-गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

कहां से

कहां को

नाम

क्र.

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6) (1)

(2)

(3) मण्डला

1

पदस्थापना के जिले का नाम (5) शाजापुर

(4) शुजालपुर

श्री राजीव कुमार करमहे

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर जिला शाजापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

मनोहर ममतानी , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक) .

1361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मई 2015

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2015

क्र. B - 1170- दो- 2-8-2015.- श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ , इंदौर को दिनांक 6 से 10 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 अप्रैल 2015 के एवं पश्चात में दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रिया त्रिपाठी , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रिया त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार, के पद पर कार्यरत रहतीं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार,

जबलपुर , दिनांक 6 अप्रैल 2015

क्र. B - 1461-तीन-6-2-15.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) , सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर , निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2 ) में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक 3 में दर्शित है, को स्तंभ क्रमांक ( 4 ) में वर्णित राजस्व जिले में, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है:-

सारणी

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक क्रमांक

दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी

(2)

(1)

1 श्रीमती पूनम दमेचा,

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 देवास के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश.

2 श्रीमती स्वप्नश्री सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.

3 श्री सतीश शर्मा,

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2.

4 श्री रोहित सक्सेना,

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 जतारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश .

5 कु. रूचिता गुर्जर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .

6 श्री बुदे सिंह सोलंकी, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.

7 श्रीमती सुनीता गोयल,

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 गुना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.

राजस्व जिला

पदस्थापना का

स्थान

(4)

(3)

देवास

देवास

मण्डला

मण्डला

लौंडी

छतरपुर

जतारा

टीकमगढ़

तराना

उज्जैन

विदिशा

कुरवाई

गुना

गुना

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( डी. ई ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 May 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-05-08.19.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-05-08.19.Ordinary.