मध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 20]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015- वैशाख 25, शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम .
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2015
क्र. एफ. 11-90-2014- सूअप्र एक 9. - राज्य शासन एतद्वारा श्री के. डी. खान, मुख्य सूचना आयुक्त , मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 1 से 12 जून 2015 तक बारंह दिवस के अर्जित अवकाश स्वीकृति के साथ शारजहा , ( यू.ए.ई. ) विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत दी जाती हैं: - ( 1 ) विदेश में रहकर धनोपार्जन नहीं करेंगे .
(2 ) विदेश जाकर अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
1363
(3 ) शासकीय सेवा नियमों का पूर्ण पालन करेंगे.
(4 ) विदेश यात्रा हेतु राज्य शासन द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा .
(5 ) विदेश में बीमार पड़ने पर इलाज स्वयं के व्यय पर करना पड़ेगा राज्य शासन द्वारा किसी प्रकार की चिकित्सा पूर्ति नहीं की जायेगी .
(6 ) विदेश में किसी नौकरी/व्यवसाय/साक्षात्कार आदि में भाग नहीं लेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , घनश्याम एम. मूलानी, अवर सचिव .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2015.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
वित्त विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2015
क्र. एफ-22-14-2000- ई- चार. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम अधिनियम , 1951 ( क्रमांक 63 सन् 1951 ) (संशोधित अधिनियम, 2000 ) की धारा 10 बी के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग आयुक्त मध्यप्रदेश , भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 5 मई 2015
क्र. एफ 1 ( सी ) 16-2012 - ई - चार. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 43 सन् 1973 ) की धारा 21 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त सूची के मद " क " विश्वविद्यालय में क्रमांक 22 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जायें,
" 23 महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन " निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें वही होंगी जो शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरूद्ध मुकर्जी, सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2015
फा. क्र. 3 (ए) 2-2015- इक्कीस- ब-( एक ) 2161.- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रदीप कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को उनके द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2015 को प्रस्तुत सूचना- पत्र के अनुक्रम में ऑल इंडिया सर्विसेस ( डेथ- कम- रिटायरमेंट बेनेफिट ) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2 - ए) सहपठित मध्यप्रदेश जिला एवं सेशन न्यायाधीश ( डेथ- कम -रिटायरमेंट बेनेफिट ) रूल्स 1964 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन ) नियम, 1976 के नियम 42 ( 1 ) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम , 1994 के नियम-17 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिये अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक
[ भाग 1 30 अप्रैल 2015 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2015
पंजी क्र. 966-2015- इक्कीस - ब ( दो ).- राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 3. सितम्बर 1998 द्वारा तहसील नागदा, जिला उज्जैन में नियुक्त नोटरी , श्री चिमनलाल बोहरा का दिनांक 30 अप्रैल 2013 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.
फा.क्र. 1 ( सी ) -36-2014- इक्कीस ब (दो ) .- राज्य शासन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा श्री मनोज के. सिंह, अधिवक्ता को मध्यप्रदेश विधान सभा में नियुक्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति एवं संविलियन के घोटाले से संबंधित थाना जहांगीराबाद, भोपाल के अपराध क्रमांक 153/15 एवं उक्त अपराध से जुड़े अन्य प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
श्री मनोज के. सिंह, अधिवक्ता को विधि और विधायी कार्य विभाग के परिपत्र क्रमांक 2720-2014- इक्कीस - ब , भोपाल दिनांक 11 अगस्त 2014 के आधार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ( वित्त ) की अध्यक्षता में दिनांक 29 अप्रैल 2015 को आहुत की गई अन्र्तविभागीय समिति की बैठक में निर्धारित शर्तों के अधीन फीस देय होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ मिश्र, अति. सचिव.
विधि एवं विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 2 मई 2015
क्र. 31 - वि. निर्वा. स्था-2002-243.- दिनांक 4 मार्च 2015को आयोजित पदोन्नति समिति की पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27 अप्रैल 2015 में लिए गए निर्णय के अनुसार जिसका प्रशाकीय अनुमोदन दिनांक 29 अप्रैल 2015 को प्राप्त किया गया है , श्री इसमाईल सैफी, सहायक ग्रेड एक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान 9300-34800-4200 में अस्थायी रूप से, आगामी 1365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
आदेश होने तक के लिए दिनांक 23 मार्च 2015 से पदोन्नत किया जाता है .
दिनांक 23 मार्च 2015 से अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में निम्नांकित अधिकारियों के मध्य परस्पर वरिष्ठता निम्नानुसार रहेगी:-
1. श्री इसमाईल सैफी
2. श्री रामदयाल मालवीय
इस पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रचलित नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है.
एस. एस. बंसल , सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिंदवाड़ा, दिनांक 29 अप्रैल 2015
क्र. 533.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमिके भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मोहखेड़ , जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :---
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल )
(2) ग्राम- भुड़कुम प.ह.नं. 05 (1) ग्राम- मुजावरमाल, प.ह.नं. 05 से पृथक किया गया क्षेत्रफल 263.672 हेक्टेयर.
क्र. 534.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमिके भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मोहखेड़ , जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :---
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं . (2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)
ग्राम- मुजावरमाल , प.ह.नं. 05 से पृथक किया गया क्षेत्रफल 160.867 हेक्टेयर.
ग्राम -चारढाना, प.ह.नं. 05 छिंदवाड़ा, दिनांक 1 अप्रैल 2015
क्र. 383.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)
(2) ग्राम- उमरडोल प.ह.नं. 21 ग्राम-कुर्सीढाना, प.ह.नं. 21 से पृथक किया गया क्षेत्रफल 144.187 हेक्टेयर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 मई 2015
क्र. एफ -1 (ए) 125-2004- ब-2- दो. सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे को दिनांक 11 जनवरी से 7 फरवरी 2015 तक कुल अट्ठाईस दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे के अवकाश खाते से 56 दिवस का अर्धवैतनिक ( HPL ) अवकाश घटाया जायेगा.
(3 ) अवकाश काल में सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रेणु शुक्ला, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2015
1366
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 2 मई 2015
फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस ब ( एक ) -1208-2015.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , यथा : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 3 , 5, 9, 13, 23 , 28 , 32, 33, 38 - क, 41 , 42-क48, 49, 51-अ एवं 52 - अ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)
अनुक्रमांक (1)
"3 . श्री प्रदीप सोनी , दशम, अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश, ग्वालयिर.
5.
श्री शशिभूषण पाठक, दशम्, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल.
9 .
श्री योगेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सागर.
13.
श्री तारकेश्वर सिंह, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, दमोह .
23.
श्री एस. एस. कालगांवकर, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, विदिशा.
28.
श्री डी. के. त्रिपाठी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.
32.
श्री अवनिंद्र कुमार सिंह प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पू. नि. खंडवा.
33.
श्री मोहम्मद शमीम , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना.
38-क श्रीमती माया विश्वलाल , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा, रतलाम.
41.
श्री श्रीराम दिनकर, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , शिवपुरी. 42-क. श्री उमेश चन्द्र मिश्रा , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिंगरौली.
48 .
श्री प्रताप कुमार तिवारी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , हरदा.
विशेष, न्यायालय (3)
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
ग्वालियर
ग्वालियर
भोपाल
भोपाल
सागर
सागर
दमोह
दमोह
विदिशा
विदिशा
बालाघाट
बालाघाट
पू. नि. खंडवा पू. नि. खंडवा
गुना
गुना
जावरा, रतलाम जावरा, रतलाम
शिवपुरी
शिवपुरी
सिंगरौली
सिंगरौली
हरदा
हरदा 1367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
49. श्री ठाकुर दास , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.
51-अ श्री एच . एस. वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी.
52-अ श्री तरूण राकेश स्टेनली, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, उमरिया.
(4)
(3)
श्योपुर
श्योपुर
डिण्डौरी
डिण्डौरी
उमरिया. "
उमरिया
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) 1208-2015 .- In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89 -XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part 1 dated the 17th April 1998 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the Schedule , for serial numbers 3 , 5, 9 , 13 , 23 , 28, 32 , 33 , 38 - A . 41 , 42- A , 48, 49 , 51 -A and 52 - A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted :-
S.No.
Name and designation ofthe Judge (2)
(1)
"3.
Shri Pradeep Soni , xth Additional Sessions Judge , Gwalior .
5.
Shri Shashi Bhushan Pathak , xth Additional Sessions Judge , Bhopal .
9.
Shri Yogesh Kumar Gupta , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( POA) Act , Sagar .
13.
Shri Tarkeshwar Singh . Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( POA) Act , Damoh .
23 .
Shri S. S. Kalgaonkar , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( POA) Act , Vidisha .
28.
Shri D. K. Tripathi , 1 Additional Sessions Judge . Balaghat.
32.
Shri Avnindra Kumar Singh , 1 AJ to Is Additional Sessions Judge , E. N. Khandwa .
33.
Shri Mohd . Shamim , Additional Sessions Judge , Guna.
Special Court
Local area Session divisions (4)
(3)
Gwalior Gwalior
Bhopal Bhopal
Sagar
Sagar
Damoh Damoh
Vidisha Vidisha
Balaghat Balaghat
E. N. Khandwa E. N. Khandwa
Guna Guna 1368
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2015
(2)
(1)
38 -A
Smt . Maya Vishwalal , Additional Sessions Judge , Jaora , Ratlam .
41.
Shri Shiram Dinkar , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( POA) Act , Shivpuri .
42-A
Shri Umesh Chandra Mishra , I Additional Sessions Judge , Singrauli .
48.
Shri Pratap Kumar Tiwari , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( POA) Act , Harda .
49.
Shri Thakur Das , IInd Additional Sessions Judge , Sheopur.
51-A .
Shri H. S. Vaishya , Disrict & Sessions Judge , Dindori .
52-A
Shri Tarun Rakesh Stendli , Ist Additional Sessions Judge , Umaria.
(4)
(3)
Ratlam (Jaora) Ratlam ( Jaora)
Shivpuri Shivpuri
Singrauli Singrauli
Harda
Harda
Sheopur Sheopur
Dindori Dindori
Umaria . " Umaria
This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मई 2015
क्र. एफ 1 ( बी ) 83-2014- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ 5400/-में वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान ) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता हैः--
लोक सेवा
क्र.
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.
(3)
(2)
(1)
01
1
डॉ. प्रीति भटनागर, 49, चाणक्यपुरी चुनाभट्टी , भोपाल-462016.
पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(4)
क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल.
1369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
(4)
(3)
(1) (2)
2
06
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर श्री दीन दयाल बंसल, दीनदयाल बंसल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल बंसल, प्रताप मार्ग , कैलारस जिला मुरैना-476224 .
07
3
राज्य न्यायालयिक विज्ञानं प्रयोगशाला, सागर श्री पंकज वाजपेयी, सुमंगल अपार्टमेंट फेस -2 , फ्लेट नं. डी-103 , लिंक रोड, बिलासपुर, छ. ग. 495001 .
क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर 4
10
सुश्री मणिका वाष्र्णेय, 72, शांति निकेतन कालोनी डी.एम. रोड, बुलंदशहर, उ. प्र. -203001 .
11
क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल 5
सुश्री निधि गुप्ता, ए.एम. - 78 , दीनदयाल नगर, ग्वालियर, म. प्र.-474020.
क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर 6
12
श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, 222, कैंसर हास्पीटल कॉलोनी कैंसर हास्पीटल कैम्पस , ग्वालियर, म. प्र.-474009.
20
क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर 7
श्री अविनाश चन्द पुरी , एमआईजी 1342 , न्यूदर्पण कालोनी थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर म. प्र. -474011 .
2. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम , 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 1993 से शासित होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.
4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
1370
7. परीवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .
8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण - पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/ संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
10. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है .
11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वगों को आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा -6, की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
क्र. एफ 1 ( बी ) 85-2014- बी-4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ 5400/-में वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-
पदस्थापना कार्यालय/स्थल क्र.
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.
(4)
(1) (2)
(3)
1
12
श्री प्रभाकर शर्मा ,
जिला सीन ऑफ क्राईम मोबाईल यूनिट , मण्डला कमरा नं . 07 , जवाहरलाल नेहरू छात्रावास , देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तक्षशिला परिसर खंडवा रोड, इन्दौर म. प्र .- 452001 .
2. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता , पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.
4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
1371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
7. परीवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.
8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/ संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
10. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है.
11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वगों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों. का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. श्रीवास , अवर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सार्वजनिक सूचना
(भू- अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की " आपसी सहमति से भूमि क्रय निती " अन्तर्गत
देवास , दिनांक 8 मई 2015
प्र. क्र. 1 - अ- 82- पार्ट- 2015-368.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/ परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/ परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
ग्राम का नाम- ठिकरिया, तहसील , कन्नौद, जिला देवास, कुल प्रस्ताव 6
अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (4) पूरा नाम एवं पता (2)
खसरा क्रमांक
(3)
क्र. (1)
1.00 हेक्टर
110/1
1 श्री रेवाराम पिता मोहब्बत सिंह, निवासी ग्राम ठिकरिया.
0.12 हेक्टर
98/1
2 श्री शेरसिंह , बदनसिंह, रामसिंह पिता चिमनसिंह निवासी ग्राम ठिकरिया.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
1372
(4)
(3)
(2)
(1)
कच्चा मकान 51.42 वर्ग मी.
ग्राम आबादी
3 श्री रामनिवास पिता राजाराम निवासी ग्राम ठिकरिया.
पक्का मंदिर 139.00 वर्ग मी.
ग्राम आबादी
4 श्री राम जानकी मंदिर ग्राम ठिकरिया
पक्कामंदिर 5.64 वर्ग मी.
ग्राम आबादी
5 श्री शिवजी मंदिर ग्राम ठिकरिया
101/2
6
कच्चा कुआ
श्री श्यामसिंह पिता बल्लू निवासी ग्राम ठिकरिया.
कुल सर्वे नम्बर 6
कुल प्रस्ताव 6
(1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियों दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(2) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 1 - अ- 82- पार्ट- 2015-374.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/ परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि / परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
ग्राम का नाम- सुकल्या, तहसील कन्नौद , जिला देवास , कुल प्रस्ताव 13
खसरा क्रमांक
पूरा नाम एवं पता
अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (4)
(3)
क्र. (1)
(2)
137
1
0.33 हेक्टर कृषि भूमि श्री कमलसिंह, भारतसिंह पिता सवाईसिंह निवासी ग्राम किलोदा.
149
2
350 वृक्ष श्री मदनसिंह पिता लालसिंह, निवासी ग्राम किलोदा.
-151
3
241 वृक्ष श्री श्रीकृष्ण पिता वल्लभदास निवासी डी 39, सुदामा नगर, इन्दौर.
कच्चा मकान 24.07 वर्ग मी.
40
4 श्री रामसिंह पिता धूमसिंह निवासी ग्राम सुकल्या.
कच्चा मकान 157.68 वर्ग मी.
100/1/2
5 श्री पातलिया पिता नाथू निवासी ग्राम सुकल्या.
कच्चा मकान 43.05 वर्ग मी.
15
6 श्री गिरवरसिंह पिता तकतसिंह निवासी ग्राम सुकल्या.
1373 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
(4)
(3)
(2)
(1)
कच्चा मकान 64.50 वर्ग मी.
7
वनाधिकार भूमि
श्री कन्हैया पिता कैलाश निवासी ग्राम सुकल्या.
कच्चा मकान 93.75 वर्ग मी.
13
8 श्री कालू पिता गजराजसिंह निवासी ग्राम सुकल्या.
147/1
पक्काकुआ
9 श्री विक्रमसिंह पिता मदनसिंह निवासी ग्राम सुकल्या.
10
92/1 , 93/1
4 फलदार वृक्ष
श्री गजेन्द्र पिता बापूसिंह निवासी ग्राम सुकल्या.
91/2
11
1 फलदार वृक्ष
श्री रामरतन पिता किशोर व सुगनाबाई पति रामरतन, निवासी ग्राम सुकल्या.
3 फलदार वृक्ष
12 श्री रमेश , मनोहर, मोहनलाल , सरवन पिता सकरिया 78 व पांची बाई निवासी ग्राम सुकल्या.
34
13
24 ईमारती वृक्ष
कमलसिंह, भारतसिंह पिता सवाईसिंह निवासी ग्राम किलोदा.
कुल सर्वे नम्बर 13
कुल प्रस्ताव 13
(1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(2) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश
मंदसौर, दिनांक 25 मार्च 2015
:
क्र. 574-जियोसा-नि.- 2015.- मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 3 के अनुसार एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि जिला मंदसौर की जिला योजना समिति के सदस्य के पद के लिए निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-
पता
(3)
नाम (2)
क्र. (1)
( 1 ) जिला पंचायत ( ग्रामीण क्षेत्र ) से
ग्राम मुन्देड़ी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर 1 श्रीमती शारदा पति डॉ. मुकेश मालवीय
ग्राम बूढा , तहसील मल्हारगढ़ , जिला मंदसौर 2 श्री गुणवन्त पिता धनश्यामजी पाटीदार [ भाग 1 1374
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
(3)
(2)
(1)
99 , अग्रेसन नगर, मंदसौर
3 श्री अंशुल पिता राधेश्याम बैरागी
ग्राम डिगावमाली, तह. व जिला मंदसौर
4 श्री बसंतकुमार पिता रणछोडलाल शर्मा
ग्राम गुराडियालालमुहा, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर 5 श्रीमती भावना पति अतुल शर्मा
ग्राम धन्धोडा तहसील दलौदा, जिला मंदसौर 6 श्री पुनमचन्द्र पिता नन्दाजी गमेतिया
7 श्री जितेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह चौहान
ग्राम कोटडामाता पोस्ट विशन्या डाक बंगला, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर.
8 श्री रमेशचंद्र पिता रामलाल गुर्जर
ग्राम राजनगर, पोस्ट लदूना , तहसील सीतामऊ , जिला मंदसौर 9 श्री निहालचन्द्र पिता कानाजी मालवीय
ग्राम धारियाखेड़ी, तह. व जिला मंदसौर
10 श्रीमती रंजना पति चन्द्रप्रकाश पण्डा
ग्राम साठखेडा, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर 11 श्रीमती श्यामूबाई पति गोकुलसिंह
ग्राम नारियाखुर्द, पोस्ट परासली दीवान, तहसील शामगढ़ , जिला मंदसौर.
12 श्री अमरलाल पिता पन्नालाल मीणा
ग्राम थगी , पोस्ट नावली , नाहर अस्पताल के पीछे, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर.
13 श्रीमती सीमा पति राकेश यादव
ग्राम भैसोदामंडी, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर
( 2) नगर परिषद् ( नगरीय क्षेत्र ) से
पार्षद, वार्ड क्र. 10, भानपुरा .
14 श्री अजय तिवारी पिता विजय कुमार तिवारी
संजीव सिंह, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 27 मार्च 2015
क्र. 176- मण्डी-2015 .- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति देवास के लिये माननीय श्री मनोहर ऊंटवाल सांसद सदस्य ( लोकसभा ) 21 देवास - शाजापुर की और से श्री बद्रीलाल जायसवाल निवासी बोरखेडी फत्तू तहसील एवं जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
(सी-2 , साउथ सिविल लाईन्स )
जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015
क्र. फा. नं. 38 - स्थापना- राविसेप्रा - 2015 - शुद्धिपत्र. - इस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 3608 दिनांक 6 फरवरी 2015 में तालुक/ तहसील विधिक सेवा समिति राजनगर जिला छतरपुर के लिए नाम निर्देशित सदस्य श्री द्वारिका प्रसाद चंदेल, अधिवक्ता के स्थान " श्री पवन मिश्रा अधिवक्ता " एवं तहसील विधिक सेवा समिति बड़ामलहरा के लिए नाम निर्देशित सदस्य श्री पवन मिश्रा अधिवक्ता के स्थान पर " श्री द्रारिका प्रसाद चंदेल, वरिष्ठ अधिवक्ता" पढ़ा जावे.
दिनेश कुमार नायक , सदस्य सचिव.
1375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विंध्याचल भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 मई 2015
क्र. सह. अधि. स्था.-15- ग्रीष्म कालीन अवकाश बावत्- मा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा वर्ष 2015 में दिनांक 18 मई 2015 से 10 जून 2015 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है . मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2000 के विनियम 24 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, अधिवक्ता संघ ने अनुरोध किया है कि अधिकरण में 25 मई 2015 से 10 जून 2015 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जावे, ताकि अधिवक्तागण को भी उक्त अवधि के अवकाश का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो सके.
(2) अतः उक्त के अनुक्रम में अधिकरण में दिनांक 25 मई 2015 से 10 जून 2015 तक का न्यायालयीन ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है. इस अवधि में न्यायालयीन कार्य बंद रहेगा.
(3 ) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा .
(मान. प्र. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित ).
रजिस्ट्रार.
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन , भोपाल, दिनांक 7 मई 2015
क्र. एफ- 1-2-15 - रा.स. यू.ए. 1-469.- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्र. 16 सन् 2009 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई है:-
समिति के अध्यक्ष कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. प्रो. (डॉ. ) ए. के. गेहलोत, कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय , बीकानेर ( राजस्थान ) .
समिति के सदस्य
विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नामांकित.
2. डॉ. गोविन्द प्रसाद मिश्रा, (पूर्वकुलपति) , जबलपुर.
समिति के सदस्य
राज्य सरकार, पशुपालन विभाग द्वारा नामांकित.
3. श्री आर. के. स्वाई, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, मंत्रालाय , भोपाल .
(2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. ( डॉ. ) ए. के. गेहलोत को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2015
1376
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 24 मार्च 2015
प्र. क्र. भू-अर्जन -2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है . कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(4) 35.500 अशोकनगर
अशोकनगर
(3) सुमेर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) बरखेड़ा छज्जू तालाब निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी अशोकनगर जिला अशोकनगर.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरखेड़ा छज्जू तालाब के डूब क्षेत्र के लिये भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकार अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 24 अप्रैल 2015
क्र. क - भू. अ. वि. अ. 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधितों व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) तहसील/ तालुका
(4) 0.1 (2) दमोह
(1) दमोह
(3) अभाना, प.ह.नं. 66/22.
योग . 0.1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) दमोह - जबलपुर ( राज्य राजमार्ग क्र. 37 ) के अंतर्गत बस ले बाय का निर्माण.
(5). जबलपुर. संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 2 मई 2015
क्र. 09 - अ - 82 -- वर्ष 2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस, जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1) बालाघाट
(2) बैहर
(3) पाण्डूतला प.ह.नं. 56 30.715 हेक्टर एवं निजी भूमि 99.339 कुल शासकीय भूमि 130.054 हेक्टर (संरचना सहित ).
(5)
(6) हालोन सिंचाई परियोजना, जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालोन संभाग बिछिया जिला मण्डला ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर/ भू-अर्जन अधिकारी बैहर , जिला बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी हालोन सिंचाई परियोजना नर्मदा विकास उपसंभाग बैहर, तहसील बैहर जिला बालाघाट ( म. प्र . ) के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 6 मई 2015
रा. मा . क्र. 2 - अ-82 वर्ष 2014-15 - पत्र क्र.- 140- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2) गाडरवारा
(4) 4.739 (1) नरसिंहपुर
(3) उमरिया प..ह.नं. 90/64 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धारा 11 की उपधारा
(5) महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.
(6) एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट से गाडरवारा गोटिटोरिया मार्ग को जोड़ने वाली मुख्य रोड के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , नरसिंहुपर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) में देखा जा सकता है.
[भाग 1 1378
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2015
रा. मा. क्र. 3 - अ -82 वर्ष 2014-15- पत्र क्र. 142- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(3)
गाडरवारा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) 3.695
नरसिंहपुर
सूदरास प..ह.नं. , 68/51 .
(5) महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.
(6) एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट से गाडरवारा गोटिटोरिया मार्ग को जोड़ने वाली मुख्य रोड के, निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक -4-2015, 6 मई 2015
संशोधन
क्र. 4 अ - 82 - वर्ष 2012-13- भू-अर्जन- 4139.- इस कार्यालय द्वारा जारी घोषणा क्रमांक 4अ-82- वर्ष 2012-13- भू-अर्जन-485 बैतूल , दिनांक 17-01-2014 , जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 जनवरी 2014 को भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 429 पर एवं दैनिक समाचार पेपर " नव भोपाल भोपाल " में दिनांक 25 जनवरी 2014 को तथा " दैनिक जागरण भोपाल " में दिनांक 25 जनवरी 2014 को हो चुका है, की अनुसूची के पद 1 में खसरा नं. 210/1 के स्थान पर 219/1 पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 28 अप्रैल 2015
पत्र क्र. 1323- प्रशा.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा भाग 1 ]
1379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि रहट सब माइनर नं. 3 नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
0.128
(3) रहट
रीवा
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा.
(6) रहट नहर के रहट सब माइनर नं. 3 में 0.128 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1325 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि रहट सब माइनर नं . 3 नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3) मकरवट
(1) रीवा
(4) 0.184 हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा ( म. प्र.
बाणसागर परियोजना अन्तर्गत ) . चचाई वितरक नहर के रहट सब माइनर नं . 3 में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
1380
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 30 अप्रैल 2015
क्र. 4353 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) ग्राम-पायली , प.ह.नं. 18/36
लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टर .
(घ )
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
316/6
योग . 0.40 0.40
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 4354 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- बंडोल
(ग) ग्राम-बखारी , प.ह.नं. 1
लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टर.
(घ)
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.03
427
0.05
428/2
0.38
431
0.46
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन ) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, कार्यालय , कलेक्टर , जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 30 अप्रैल 2015
नस्ती क्र. 1 - भू-अर्जन प्र. क्र. 1-अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-खालवा
(ग ) ग्राम- पिपल्याभोजू
(घ) अर्जित रकबा-27.64 हेक्टेयर.
खसरा
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
163/1
0.15 1381
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
1.15
164/1
0.20
164/3
0.40
164/4
1.50
162
2.80
179
2.50
168
0.30
167/1
0.60
164/6
0.40
167/2
0.20
165
0.21
176
0.50
180/5
0.19
172/2
0.21
174/2
0.40
178/2
0.13
172/3
1.02
178/3
1.00
177
0.20
180/4
0.80
180
0.16
163/2
1.00
164/2
1.30
180/2
0.90
180/3
0.50
68
0.20
170
5.82
171
0.60
172/1
0.30
173
0.10
174/1
0.60
178/1
1.30
66/2
27.64
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रोशनी ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत बैराज निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
नस्ती क्र. 2 - भू-अर्जन प्र. क्र. 2-अ-82-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख) तहसील-खालवा
(ग ) ग्राम- बाराकुण्ड
(घ ) अर्जित रकबा-22.15 हेक्टेयर .
खसरा
भू-अर्जन रकबा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.05
14
0.80
15/1
0.20
16
1.00
15/2
2.00
15/3
1.00
15/4
0.20
21
2.00
22
0.20
29
0.05
30/1
0.20
31/1
0.98
31/2
1.00
31/3
0.80
31/4
1.00
31/5
1.16
32/1
1.16
32/2
1.18
32/3
0.15
34/1
3.00
35/1
0.15
34/2
0.91
35/2
0.80
36
0.30
37
0.10
325
0.20
327/2 1382
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
(2)
(1)
0.20
327/1
0.05
328
330
0.10
0.96
329
0.20
358
0.05
387
22.15
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रोशनी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत बैराज निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
नस्ती क्र. 3 - भू-अर्जन प्र. क्र. 3-अ- 82-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खालवा
(ग) ग्राम- भोजूढाना
(घ ) अर्जित रकबा 19.78 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.60
206
0.03
203
0.08
205
0.07
201/4
0.30
199/3
4.02
198
0.04
196/1
196/2
0.35
0.59
193/1
(1)
(2)
0.85
186/3
0.75
191/1
186/2
0.70
0.50
193/2
0.75
186/1
1.30
193/3
0.75
193/4
0.05
188
3.00
189
186/4
0.70
0.40
185
0.70
128
0.35
129
0.40
133
0.01
121
1.90
125/1
0.65
191/2
125/2
0.30
योग
19.78
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रोशनी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत बैराज निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग , खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
नस्ती क्र. 4 - भू-अर्जन प्र. क्र. 4-अ-82-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पंद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन--
(क ) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खालवा
(ग) ग्राम-खोरदा 1383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
(घ) अर्जित रकबा 0.05 हेक्टेयर .
खसरा
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हे. में) (2)
(1)
131
0.05 योग . 0.05
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रोशनी ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत टंकी निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग , खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 5 - भू-अर्जन प्र . क्र. 5 -अ- 82-2014-15.-चूंकि, राज्य शासनं को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खालवा
(ग ) ग्राम- सालीढाना
(घ ) अर्जित रकबा 0.05 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
82
0.05 0.05
योग.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- रोशनी ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत टंकीनिर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग , खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 6 - भू-अर्जन प्र. क्र. 6-अ- 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील-खालवा
(ग) ग्राम- अम्बाड़ां
(घ ) अर्जित रकबा 0.05 हेक्टेयर.
खसरा
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
239
0.05 0.05
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोज़न जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रोशनी ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत टंकी निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग , खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 5 मई 2015
क्र.-भू-अर्जन-21( अ-82) -2013-14-959.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस माइनर सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कीआवश्यकता नहीं है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2015
1384
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
( ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम-क्विटी माल , प.ह.नं. 152 , रा.नि.म. समनापुर (घ) क्षेत्रफल लगभग- 4.770 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
326
0.19
0.38
327
328
0.38
0.65
329
892
0.99
0.10
339
0.64
341
0.34
342
0.70
344
योग .. 4.370
0.400
शासकीय भूमि
योग
4.770
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चटुआ हाई लेविल जलाशय हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-22 ( अ -82 ) -2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- खाल्हे भंवरखण्डी, प.ह.नं. 14
(घ) क्षेत्रफल लगभग-4.838 हेक्टेयर
खसरा नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.288
61
0.050
64
0.256
133
0.020
139
0.360
140
145/2
0.100
137
0.112
0.070
147
0.210
149
0.300
150
0.040
152
0.100
153
160
0.288
0.012
159
158
0.368
0.224
67/1
0.040
87
0.120
73
0.154
85
0.110
94
0.256
83
82
0.500
योग
3.978
0.860
शासकीय भूमि
62,135 , 136 , 138
146,151,161,84
योग 4.838
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भंवरखण्डी जलाशय के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र.-भू-अर्जन-23(अ-82)-2013-14-956.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस माइनर सिंचाई 1385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- खरगहना, प.ह.नं. 161 , रा.नि.म. गाडासरई (घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.140 हेक्टेयर,
खसरा नम्बर भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.550
914/1
0.590
915/1
योग . 1.140
0.00
शासकीय भूमि
सकल योग .. 1.140
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खरगहना जलाशय का शीर्ष कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन-24( अ-82 )-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
( ग ) ग्राम- सारंगपुर, प.ह.नं. 7/15
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.396 हेक्टेयर
खसरा नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.135
355 349
0.261
0.396
योग ..
शासकीय भूमि 0.000 कुल योग 0396
(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है
(3 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र.- भू- अर्जन-25 ( अ-82 )-2013-14-957.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- ग्वारा , प.ह.नं. 7/15
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.492 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.034
199
178
0.011
0.027
179
0.030
176
0.158
175 1386
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2015
(1)
(2)
200/1
0.018
200/2
0.018
0.056
201
225
0.100
0.040
177/1
0.492
योग ..
0.000
शासकीय भूमि
0.492
कुल योग ..
(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है
(3 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन-26 ( अ-82 )-2013-14-958.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस माइनर सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम बसनिया माल, प.ह.नं. 14, रा.नि.म. डिण्डौरी (घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.664 हेक्टेयर
खसरा नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
1
0.49
5
0.792
22
0.88
(2)
(1)
0.105
37
40
0.36
0.13
81
82
0.20
0.168
88
0.01
89
0.25
91
0.122
93
0.12
94
131
0.44
0.09
130
137
0.22
0.045
138
0.045
139
0.01
157
0.14
158
0.84
156
0.02
159
163
0.192
0.22
162
129
0.01
0.03
160
0.01
161
4.987
निजी भूमि योग ..
शासकीय भूमि
19, 38, 39 ,
0.677
92, 95 , 145 ,
43, 47
5.664
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- भवरखण्डी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1387
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2015
क्र. A- 1677-दो- 2-37-2005.- श्री आर. के. पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को दिनांक 13 फरवरी 2015 से 19 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पैंतीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. पाण्डे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि आर. के. पाण्डे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
A- 1679- दो-3-420-80- भाग दस. सुश्री सुषमा खोसला, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2015 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 167 दिवस ( एक सौ सड़सठ दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एक - 6- 1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,
व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
गणना- पत्रक
1. सुश्री सुषमा खोसला, सेवानिवृत्त : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 19-9-1981 भोपाल का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक 31-3-2015 :
:
3. नियुक्ति दिनांक 19-9-1981 5 वर्ष 6 माह से दिनांक 9-3-1987 तक
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 28 वर्ष सेवानिवृत्ति दिनांक तक
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3 ) में अंकित : 5 ×15 = 75 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन
की दर से) .
6. कालम (4 ) में अंकित 28-14 × 15-210
दिन.
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से )
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. 285दिन 8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 118 दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 167 दिन नोट :- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार .
जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2015
क्र. A- 1681- दो-2-14-2012.- श्री ए. जे. खान , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 23 अप्रैल 2015 से 2 मई 2015 तक दस दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 21 से 22 अप्रैल 2015 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है ,
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे . खान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
[ भाग 1 1388
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015
क्र. B - 1480- तीन-6-4-81-6. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को, जहां तक कि उनका संबंध भिण्ड सत्र खण्ड से है, को अधिष्ठित करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीशों को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं . ( 3 ) में वर्णित सत्र खण्ड के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कॉलम नं. ( 4 ) में वर्णित राज्य शासनकी अधिसूचना फा.1-7-81-21- ब- ( एक) -575-2015 , दिनांक 23 मार्च 2015 द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्ः-
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम क्रमांक
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में )
(4) (2)
(3)
(1)
1 .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड का न्यायालय.
श्री एम. एस. तोमर, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भिण्ड.
राजस्व जिला भिण्ड ( अनुक्रमांक 2 एवं 3 की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ) .
2.
गोहद की क्षेत्रीय अधिकारिता. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गोहद का न्यायालय .
श्री पी. सी. आर्य , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद, भिण्ड.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , लहार का न्यायालय.
लहार की क्षेत्रीय अधिकारिता.
3. श्री पवन कुमार शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , लहार, भिण्ड.
नोट. -विशेष न्यायालयों में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालयों में अंतरित हो जायेंगे.
No. B - 1480 - III - 6-4-81 - VI .--In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dacoiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 ( No. 36 of 1981 ) High Court of Madhya Pradesh , in supersession of its previous Notification ( s ) as far as they relates to the Sessions Division Bhind , do hereby appoints the folowing Additional Sessions Judges as specified in Column No.2 , to be Presiding Officers of the Special Courts as specified in Column No. 4, for the related areas of the Sessions Divisions , as specified in Column No. 3 , of the Schedule given below , established by the State Government vide Law and Legislative Affairs Department , Notification No. 1-7-81 - XXI - B- ( one ) 4081-2014 , dated 08-01-2015 from the date of assumption of charges as Presiding Officer by them, namely :-
SCHEDULE
Name of the. Special Court established by the State Government .
No Name & designation of Presiding Officer appointed as Special Judge
Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge
(2)
(3)
(4) Court of Additional Sessions Judge , Bhind .
(1) 1 .
Shri M. S. Tomar , IVth ASJ , Bhind .
Revenue District Bhind. (Excluding the territorial jurisdiction given at serial No. 2 & 3 ).
1389 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
(4)
(3)
(2)
(1)
2.
Court of Additional Sessions Judge , Gohad Territorial jurisdiction ofGohad .
Shri P.C. Arya , IInd ASJ , Gohad , Bhind .
3.
Court of Additional Sessions Judge , Lahar Territorial jurisdiction ofLahar.
Shri Pawan Kumar Sharma , ASJ , Lahar Bhind ..
Note. The pending cases of the Special Courts shall stand transferred to the newly constituted Courts according to their territorial jurisdiction .
क्र. C- 1593- तीन-6-4-/81 भाग पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 5221- तीन-6-4-81 भाग - चार, दिनांक 4 अक्टूबर 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें ,
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम क्रमांक अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति
की गई
(4)
(3)
(2)
(1)
1.
राजस्व जिला मुरैना
विशेष न्यायालय , मुरैना .
श्री शिवकांत, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना.
No. C - 1593 - III - 6-4-81 -Pt - IV. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section ( 6) of Madhya Pradesh Dacoiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 5221 - III - 6-4-81 Pt- IV, dated 04 October 2012 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) , for the existing entries in Column No. 2 , the following entries , shall be substituted :-
S. No
Name of the Special Court established by the State Government .
Areas for which the
appointment made
in Special Court
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(4)
(3)
(2)
(1)
Revenue District Morena .
1 .
Special Court Morena .
Shri Shivkant , IIIrd Additional Sessions Judge , Morena .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2015
1390
क्र. C - 1595- तीन-6-4-81-6. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक डी-1749 दिनांक 09 अप्रैल 2013 , को, जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है , में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 02 ) में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं. ( 03 ) में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कॉलम नं. ( 04 ) में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्ः-
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम क्रमांक
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति
की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में)
(4)
(3)
(2)
(1)
3
सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय .
श्री विवेक कुमार गुप्ता, सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
सेशन खण्ड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना घाटीगांव, मोहना , पुरानी छावनी, तिघरा, पनिहार, बेहट, बिजौली , भवरपुरा, महाराजपुरा, हस्तिनापुर, आरोनी और उटिला.
No. C - 1595 - III - 6-4-81 - V.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , by making slight amendments in its previous Notification No. D- 1749 dated 09 April 2013 hereby appoints the following Additional Sessions Judge , Specified in Column No. (2) of the schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. (3 ) of the said schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. (4) thereof, established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him namely: --
SCHEDULE
No.
Name of the Special Court established by the State Government .
Name & designation of Presiding Officer appointed as Special Judge
(4)
(2)
Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge (3)
(1) 3.
VIIth Additional Sessions Judge , Gwalior .
Shri Vivek Kumar Gupta, VIIth Additional Sessions Judge , Gwalior.
Police Station Ghatigaon , Mohana , Purani , Chawni , Tigra , Panihar, Behat , Bijoli , Bhawarpura , Maharajpura , Hastinapur , Aroni , and Utila under Sessions Divisions Gwalior.
By order of the High Court , VIVEK SAXENA , OSD ( DE ) .
जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015
क्र. C- 1597- तीन- 6-4-81 भाग-6.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी- 675- तीन- 6-4-81 भाग पांच , दिनांक 03 अप्रैल 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
1391
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम क्रमांक
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनांम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(4)
(3)
(2)
(1)
विशेष न्यायालय, दतिया.
राजस्व जिला दतिया
1. श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश , दतिया.
No. C- 1597 - III - 6-4-81 - Pt - VI. -In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 ( Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , hereby makes the following amendment in its Notification No. B - 675 - III - 6-4-81 Pt- V, dated 03 April 2014 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) , for the existing entries in Column No. 2 , the following entries , shall be substituted : -
S. No.
Name of the Special Court established by the State Government .
Area for which the
appointment made
in Special Court
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(4)
(3)
(2)
(1)
Revenue District Datia .
1.
Special Court Datia .
Shri Anoop Kumar Tripathi , Ist Additional Sessions Judge , Datia.
क्र. C - 1599- तीन-6-4-81 भाग आठ. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को , प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर , एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 1233- तीन- 6-4-81 भाग-सात, दिनांक 16 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम क्रमांक
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(4)
(3)
(2)
(1)
1.
विशेष न्यायालय, छतरपुर.
राजस्व जिला छतरपुर
श्री धीरेन्द्र सिंह , प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश , छतरपुर.
1392
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
[ भाग 1 No. C- 1599 - III - 6-4-81 - Pt - VIII .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dacoitiy Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 ( Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 1233 - III - 6-4-81 Pt - VII , dated 16 March 2012 , namely:----
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) , for the existing entries in Column No. (2 ) , the following entries , shall be substituted:----
S. No
Name of the Special Court established by the State Government .
Area for which the
appointment made
in Special Court
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(4)
(3)
(1)
(2)
1.
Special Court Chhatarpur .
Revenue District Chhatarpur .
Shri Dhirendra Singh , Ist Additional Sessions Judge , Chhatarpur .
विवेक सक्सेना, ओएसडी (डीई ) .
जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2015
क्र. C- 1603- तीन-6-6-64- भाग चार- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक डी- 1741- तीन- 6-6-64 भाग चार, दिनांक 09 अप्रैल 2013 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय श्री नीरज मालवीय , न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं अष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3 ( सी ) -51-77- बी- इक्कीस, दिनांक 04 अक्टूबर 1983 द्वारा निर्मित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय की विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए नियुक्त करता है:-
अनुसूची
1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ( क्रमांक 37 सन् 1954)
2. मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956 )
उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय जबलपुर में रहेगा .
No. C - 1603 - III - 6-4-64 - Pt - IV. In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and in supersssion of High Court Notification No. D - 1741 - III - 6-6- 64 Pt- IV, dated 09 April 2013 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Neeraj Malviya , Judicial Magistrate First Class & VIIIth Civil Judge Class - I , Jabalpur as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department Notification No. 3 ( C) -51-77 - B - XXI , dated 04 October 1983 , for the trial of cases relating to offences declared by or under enactment specified in schedule below:-
SCHEDULE
1. The Prevention of Food Adulteration Act , 1954 ( Act No. 37 of 1954 )
2. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956 )
The Head Quarter of the Presiding Officer of the said Court shall be at Jabalpur .
1393 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
क्र. C- 1605- तीन-6-6-64- भाग- पांच दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-3218- तीन-6-6-64 भाग- चार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश श्री आदेश कुमार जैन , न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3 ( सी ) 14-83 - इक्कीस- बी ( 1 ) दिनांक 03 सितम्बर 1993 द्वारा ग्वालियर में स्थापित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय को विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए नियुक्त करता है:-
अनुसूची
1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ( क्रमांक 37 सन् 1954)
2. मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956)
उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय ग्वालियर में रहेगा.
No. C- 1605 - III - 6-6-64 - Pt - V. - In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) & in supersession of High Court Notification No. B - 3218 - III - 6-6- 64 III dated 15th December 2011 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Adesh Kumar Jain , Judicial Magistrate First Class & IInd AJ to Ist CJ - I , Gwalior , as the Special Magistrate of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established at Gwalior by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department Bhopal Notification No. 3 ( C) -14-83 - XXI - B ( 1 ) dated 03 September 1993 for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in the schedule below :-
SCHEDULE
1. The Prevention of Food Adulteration Act , 1954 (Act No. 37 of 1954)
2. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (Act No. 23 of 1956)
The Head Quarter of the Presiding Officer of the said Court shall be at Gwalior.
No. C - 1607 - III - 6-3-57 - IX . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. D - 1743 - III - 6-3-57 - IX Jabalpur dated 9th April 2013 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property- ( unlawful possession ) Act, 1966 (No. 29 of 1966 ) and under Section 137 to 147 , 150 to 157 , 159 to 168, 172 to 176 of the Indian Railways Act , 1989 (Act No. 24 of 1989 ) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class can take cognizance , arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue District shown in Column No. (4) of the said table with effect from the date of his assumption of charge of his office namely : --
TABLE
Name of Magistrate
Local Area (4)
(2)
Head Quarter
(3)
S. No. (1)
1
E. N. Khandwa
Shri Manish Singh Thakur, JMFC & IInd CJ - I , E. N. Khandwa
E. N. Khandwa, Bhopal , Indore , Hoshangabad , Ratlam , Mandsaur , W. N. Mandleshwar, Khargone , Jhabua, Jabalpur, Narsinghpur, Neemuch .
क्र. C - 1607- तीन-6-4-57- भाग- 40.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 1126- तीन- 6-4-57 भाग-40 , दिनांक 14 मार्च 2012 को अतिष्ठित करते हुए, श्रीमती प्रीती सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , जबलपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग , मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 1-5-96-21- बी( 1 ) दिनांक 3 मार्च 2011 द्वारा जबलपुर , कटनी , बालाघाट, बैतूल , छिंदवाड़ा, 1394
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
टीकमगढ़ , दमोह , होशंगाबाद, छतरपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सिवनी, मण्डला , शहडोल, सीधी, सागर, सतना, पन्ना, डिण्डोरी , उमरिया, अनूपपुर, और सिंगरौली जिलों की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ( 1988 का अधिनियम क्रमांक 49 ) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधों, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो , के विचारण करने हेतु ( सी.बी.आई. मामलों के लिए विशेष रूप से ) निर्मित विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है.
न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में रहेगा.
No. C - 1607 - III - 6-4-57 - XL .- In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 2 ) of Section 11 of the Code ofCriminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and in supersssion of its Notification No. D - 1126 - III - 6-4-57-40 dated 14th March , 2012 , the High Court of Madhya Pradesh appoints Smt . Preeti Singh, JMFC , Jabalpur to be the Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate First Class ( Specially for C B.I. Cases ) Established by the Government of Madhya Pradesh vide Law & Legislative Affairs Department Notification No. F - 1-5-96-21 - B- ( 1 ) , Dated 03rd March , 2011 for the areas comprising the District Jabalpur, Katni , Balaghat , Betul , Chhindwara , Tikamgarh , Damoh , Hoshangabad, Chhatarpur , Narsinghpur, Rewa , Seoni , Mandla , Shahdol , Sidhi , Sagar, Satna , Panna , Dindori , Umaria , Anuppur and Singrauli for trail of offences investigated by the Special Police Establishment Act , 1946 , Except those specified in chapter - III of Prevention of Corruption Act , 1938 (49 of 1938 ) .
The Head quarter of the Court Shall be at Jabalpur .
No. C- 1609 - III - 6-3-57 - IX.--In exercise of the powers conferred by Sub- section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and in supersssion of its earlier Notification No. D - 798 - III -6-3-57- IX Jabalpur dated 09-04-2014 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property- ( Unlawful Possession ) Act , 1966 (No. 29 of 1966 ) and under section 137 to 147, 150 to 157 , 159 to 168 , 172 to 176 of the Indian Railways Act , 1989 (Act No. 24 of 1989 ) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class can take cognizance , arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue District shown in Column No (4) of the said table with effects from the date of his assumption of charge of his office namely :-
TABLE
S. No. (1) 1
Head Quarter
(3)
Bhopal
Name of Magistrate (2) Shri Dinesh Kumar Khatik , XXIst CJ- & JMFC , Bhopal .
Local Area (4) Bhopal , Sehore , Ujjain , Guna , Ashoknagar, Indore Shajapur , Ratlam , Khandwa , Burhanpur, Sagar , Vidisha, Hoshangabad , Harda , Betul , Gwalior, Jabalpur , Satna , Morena , Narsingpur , Rewa , Neemuch , Bhind , Katni , Chhatarpur , Shahdol , Umaria , Anuppur, Chhindwara & Sheopur .
No. C- 1611 - III - 6-3-57 - IX . In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 2 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974 ) and in supersssion of its earlier Notification No. D - 594- III - 6-3-57- IX Jabalpur dated 06th May 2013 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. ( 2 ) of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property- ( Unlawful Possession) Act , 1966 (No. 29 of 1966 ) and under section 137 to 147 , 150 to 157 , 159 to 168 , 172 to 176 of the Indian Railways Act , 1989 (Act No. 24 of 1989 ) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class can take cognizance , arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue District shown in Column No (4) of the said table with effects from the date of his assumption of charge of his office namely:-
TABLE
Local Area (4)
Name of Magistrate (2)
Head Quarter
(3)
Gwalior
S. No. (1) 1
Shri V. K. Sharma ,
XIth CJ - I & JMFC , Gwalior.
Gwalior, Morena, Bhind, Shivpuri , Datia , Tikam- garh , Chhatarpur, Sagar , Vidisha , Bhopal , Damoh , Satna, Sheopur , Jabalpur, Katni , Sidhi , Rewa, Guna, Ashokmagar, Shajapur, Rajgarh and Sehore .
भाग 1 ]
Jabalpur, the 9th April 2015
No. C- 1642 - III - 6-6-84 - II .-- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Jagdish Chandra Rathore , Presiding Officer of the court of Ist Additional Sessions Judge , Alirazpur for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Alirazpur.
No. C- 1644 - III - 6-6-84- II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Vijay Malviya, Presiding Officer of the court of Ist Additional Sessions Judge , Ashoknagar for the speedy trail ofoffences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Ashoknagar .
No. C - 1646 - III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Jagat Mohan Chaturvedi , Presiding Officer of the court of Special Judge , SC / ST (POA) Balaghat for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Balaghat.
No. C- 1648 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Ku . Sadhna Maheshwari Presiding Officer of the court of Ist Addi- tional Sessions Judge , Barwani , for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Barwani .
No. C- 1650- III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Ku . Suman Shrivstava , Presiding Officer of the court of IInd Additional Sessions Judge , Betul for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Betul.
No. C - 1652 - III - 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr . P. С. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Sunil Kumar Jain ( Jr ) , Presiding Officer of the court of IIIrd Additional Sessions Judge , Damoh for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Damoh.
1395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
No. C - 1654 - III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Anoop Kumar Tripathi , Presiding Officer of the court of Ist Additional Sessions Judge , Datia for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Datia.
No. C- 1656 - III- 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub -section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Surbhi Mishra , Presiding Officer of the court of IIIrd Additional Sessions Judge , Dawas for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Dawas .
No. C - 1660 - III- 6-6-84- II .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973. & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Mahesh Bhadkariya , Presiding Officer of the court of Special Judge , SC/ ST ( POA ) Act , Guna for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Guna .
No. C- 1662 - III- 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Sanjay Kumar Dwivedi , Presiding Officer of the court of Vth Additional Sessions Judge , Gwalior for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Gwalior.
No. C - 1664 - III -6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri V. S. Rajput , Presiding Officer of the court of Ist Additional Sessions Judge , Harda for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape, Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Harda .
No. C- 1666 - III - 6-6-84- II .-In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Awdhesh Kumar Singh, Presiding Officer of the court of IInd Additional Sessions Judge , Hoshangabad for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Hoshangabad .
1396
No. C- 1668 - III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Rajesh Kumar Gupta , Presiding Officer of the court of XIIIth Additional Sessions Judge , Indore for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Indore.
No. C- 1670 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Madhusudan Mishra , Presiding Officer of the court of IV th Additional Sessions Judge , Jabalpur for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Jabalpur .
No. C - 1674 - III - 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Ajay Kumar Singh , Presiding Officer of the court of IIIrd Additional Sessions Judge , Mandla for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Mandla .
No. C- 1676 - III - 6-6-84- II .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Prdesh is pleased to designate Shri L , L . Garg , Presiding Officer of the court of Vth Additional Sessions Judge , Morena for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Morena.
No. C - 1678 - III- 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Vidhi Saxena , Presiding Officer of the court of Ist Additional Sessions Judge , Neemuch for the speedy trail of offences ofRape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Neemuch .
No. C - 1680 - III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr . P. С. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Om Prakash Tiwati , Presiding Officer of the court of Additional Sessions Judge , Rajgath for the speedy trail of offences of Rape, Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Rajgarh .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
No. C - 1682 - III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Suresh Chandra Pal , Presiding Officer of the court of IInd Additional Sessions Judge , Ratlam for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Ratlam.
No. C- 1684 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Pradhumn Singh, Presiding Officer of the court of District Sessions Judge , Shahdol for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Shahdol .
No. C- 1686 - III - 6-6-84- II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Thakur Das , Presiding Officer of the court of IInd Additional Sessions Judge, Sheopur for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Sheopur .
No. C - 1688 - III - 6-6-84- II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Devendra Pal Singh Gaur , Presiding Officer of the court of IInd Additional Sessions Judge , Shivpuri for the speedy trail of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Shivpuri .
No. C- 1690 - III - 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Akhilesh Kumar Mishra , Presiding Officer of the court of Additional Judge , to the court of Ist Additional Sessions Judge Singrauli , Waidhan for the speedy trial of offences of Rape . Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Singrauli , Waidhan.
No. B - 1516 - III - 6-5-14 .-In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Arun Kumar Singh, VIth Additional Sessions Judge , Rewa in place of Shri Sanjay Shukla , Special Judge , SC / ST ( POA ) Act, Rewa for the trial of offences , exclusively triable by court of Sessions relating to - various examination con- 1397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मई 2015
भाग 1 ]
ducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal at Rewa .
No.B - 1518 - III - 6-5-14. In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Rakesh Mohan Pradhan , IVth Additional Sessions Judge , Morena in place of Shri J.K. Verma , Special Judge , SC / ST (POA ) Act, Morena for the trial of offences , exclusively triable by court of Sessions relating to - various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal at Morena .
No.B - 1520 - III - 6-5-14 .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Devendra Deo Dwivedi , IInd Additional Sessions Judge , Damoh in place of Shri Tarkeshwar Singh, Special Judge , SC/ ST ( POA ) Act , Damoh for the trial of offences , exclu- sively triable by court of Sessions relating to - various examination conductedby Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal , Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal at Damoh.
By order of the High Court , VIVEK SAXENA , OSD ( DE ) .
जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015 शुद्धिपत्र
क्रमांक ए- 1463- तीन-10-42-75- संशोधन.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2015 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना क्रमांक बी- 1548- तीन-10-42-75 ( रतलाम- जावरा- आलोट ) , दिनांक 9 अप्रैल 2015 में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है:-
" हिन्दी संस्करण में घोषित कार्यस्थल सतना के स्थान पर घोषित कार्यस्थल जावरा पढ़ा जावे . "
CORRIGENDUM
The High Court of Madhya Pradesh hereby issues corrigendum of its Notification No.B - 1548 - III - 10-42-75 (Ratlam- Jaora - Alote ) , dated 9 April 2015 which was published on dated 9th April 2015 as under: - " In the Hindi Version sitting declared at Satna be read as sitting declared at Jaora ."
VIVEK SAXENA , OSD ( DE) .
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश टाउन हॉल परिसर, जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट
छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 मई 2015
भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों के प्रकाशन की सूचना
क्र. 1527. - एतद्वारा सूचना दी जाती है कि छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों का मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , छिन्दवाड़ा द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति नगरपालिका छिन्दवाड़ा, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा एवं उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय एवं दिवसों में निरीक्षण के लिये दिनांक 22 मई 2015 से उपलब्ध है .
निवेश क्षेत्र की अनुसूची
1. उत्तर- पूर्व में - खैरीभोपाल , लहगडुवा , अंजनिया, सुरगी , सोनाखार उत्तर- पूर्वी सीमा तक.
2. पूर्व- दक्षिण में- इमलियाबोहता बोरिया, सरसवाड़ा, सोनपुर, इमलीखेड़ा पूर्व- दक्षिणी सीमा तक.
3. दक्षिण- पश्चिम में- थुनियाभांड, चन्दनगांव, गुरैया, उसरिया, पोआमा दक्षिणी- पश्चिमी सीमा तक.
4. पश्चिम- उत्तर में- काराबोह , खजरी, झण्डा पश्चिम- उत्तरी सीमा तक.
यदि इस प्रकार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उन्हें संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला छिन्दवाड़ा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर भेंजे अथवा प्रकाशन स्थल पर प्रस्तुत करें.
वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त होगी उन पर संयुक्त संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.
स्थानः नगर पालिका, छिन्दवाड़ा. दिनांक : 15 मई 2015.
ईश्वर सिंह , प्र. उप संचालक.