मध्यप्र
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 21 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2015 ज्येष्ठ 1 , शक 1937
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 अप्रैल 2015
क्र. ई 1-153-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
नवीन पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
(1)
(2)
कलेक्टर, इन्दौर
1 श्री पी . नरहरि ( 2001 ) कलेक्टर, ग्वालियर.
1399
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1400
(4)
(3)
(2)
(1)
2
कलेक्टर, रतलाम
श्री बी. चन्द्रशेखर (2002) कलेक्टर, झाबुआ.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3 श्री अशोक कुमार भार्गव ( 2002 ) कलेक्टर, शहडोल .
4
कलेक्टर, ग्वालियर
डॉ. संजय गोयल (2003)
कलेक्टर, रतलाम.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन .
5
संचालक, तकनीकी शिक्षा
श्री प्रमोद कुमार गुप्ता ( 2003 ) कलेक्टर , शाजापुर.
6
कलेक्टर, शाजापुर
श्री राजीव शर्मा ( 2004 ) उपसचिव , लोक निर्माण विभाग.
7
कलेक्टर, शहडोल
श्री मुकेश कुमार शुक्ला ( 2004 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शाजापुर.
8
कलेक्टर, झाबुआ
श्रीमती अरूणा गुप्ता (2005 ) अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र.
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन 9
अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं
सुश्री प्रियंका दास (2009)
विकास, भोपाल .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिवनी.
उपसचिव , खनिज साधन विभाग तथा
10 श्री तरूण राठी ( 2010 )
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट.
कार्यपालक संचालक , मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) .
भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2015
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक , पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई - 5-785 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव , आयएएस . , आयुक्त- सह- संचालक , पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक , पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) को दिनांक 27 मई से 15 जून 2015 तक बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(4 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह , आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं श्री गुलशन बामरा , कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय का प्रभार श्री अशोक शाह, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) का प्रभार श्री गुलशन बामरा , आयुक्त सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा प्रबंध संचालक, मप्र मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
1401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. स्वाई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. स्वाई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई - 5-813 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, आयएएस . , संचालक, मध्यप्रदेश , जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डी.एम, आई. ) को दिनांक 24 से 30 अप्रैल 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर . के. स्वाई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश प्रसाद मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, मध्यप्रदेश, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान ( डी.एम.आई. ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई- 1-33-2015-5- एक. भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष के आधार पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2015 से भाप्रसे. , ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 3 ( 1 ) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान पे बैण्ड ( रुपये 15600-39100+ 7600 ) स्वीकृत किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
अधिकारी का नाम
क्रमांक
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश प्रसाद मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
1
डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े
श्री धनंजय सिंह भदौरिया
2
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2015
(2) उपरोक्त भाप्रसे. अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड- Non Functional Grade ) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वर्ष 2015 में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज- III कार्यक्रम में इन्हें अनिवार्यतः भाग लेना होगा.
क्र. ई- 5-463 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आर. के. स्वाई, आयएएस. , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को दिनांक 1 से 12 मई 2015 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 1 मई 2015
क्र. ई 1-40-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे. , अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्रमांक
मुख्य सचिव वेतनमान में
पदोन्नति पर पदस्थापना
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
(2)
(1)
अध्यक्ष , राजस्व मण्डल 1
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग.
श्री बी. पी . सिंह ( 1984 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1402
भोपाल , दिनांक 5 मई 2015
क्र. ई - 5-559 - आयएएस- लीव -5 - एक. श्री आशीष उपाध्याय , आयएएस. , विकअ- सह- आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 द्वारा दिनांक 6 से 25 अप्रैल 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 7 मई 2015
क्र. ई - 1-39-2015-5- एक( ए ) .- श्री श्रीकांत बनोठ, भाप्रसे. (2009 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार ( कनिष्ठ वेतनमान ) को दिनांक 24 जुलाई 2014 से भाप्रसे. , का वरिष्ठ समय वेतनमान ( रुपये 15600-39100 + ग्रेड पे 6600 ) स्वीकृत किया जाता है तथा उन्हें आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) धार पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई - 1-39-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे. , के आवंटन वर्ष 2011 के अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2015 से भाप्रसे का वरिष्ठ समय वेतनमान ( रुपये 15600-39100 ग्रेड पे 6600 ) स्वीकृत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(3)
(1)
(2)
1 सुश्री अनुग्रह पी.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) उमरिया.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, उमरिया (कनिष्ठ वेतनमान) .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत तथा पदेन अपर
कलेक्टर ( विकास ) भिण्ड.
2 श्री बी. विजय दत्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भिण्ड (कनिष्ठ वेतनमान ).
3 श्री मोहित बुंदस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीधी (कनिष्ठ वेतनमान). मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) सीधी .
4 सुश्री नेहा मारव्या सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , जबलपुर (कनिष्ठ वेतनमान) . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) जबलपुर.
(3)
(2)
(1)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) उज्जैन.
5 श्रीमती रूचिका चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, उज्जैन (कनिष्ठ वेतनमान).
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) बैतूल.
6 श्री सौरभ कुमार सुमन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल (कनिष्ठ वेतनमान).
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) अनूपपुर.
7 श्री व्ही. एस. चौधरी कौलसानी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , अनूपपुर (कनिष्ठ वेतनमान).
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) मंडला.
8 डॉ. विजय कुमार जे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मंडला (कनिष्ठ वेतनमान ) .
भोपाल , दिनांक 8 मई 2015
क्र. ई - 5-486 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस. , राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश को दिनांक 1 से 10 जून 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-684 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 12 से 23 मई 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में खेल एवं युवक कल्याण विभाग का प्रभार श्री आशीष श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1992) (पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत ) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अमित राठौर द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष श्रीवास्तव खेल एवं युवक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-564 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस. , आयुक्त- सह - संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 25 मई से 12 जून 2015 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 मई एवं 13, 14 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सुधा चौधरी , भाप्रसे. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती वीरा राणा, द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सुधा चौधरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
1403 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 5-817 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस. , कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 8 से 14 मई 2015 तक सात दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री शिवराज सिंह वर्मा, राप्रसे. अपर कलेक्टर, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर , जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-532- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को दिनांक 20 से 27 मई 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कंचन जैन, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तथा स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1404
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-867 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे. , संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम , भोपाल को दिनांक 8 से 12 जून 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 13, 14 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक , व्यावसायिक परीक्षा मण्डल तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर , स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान ) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण कुमार पिथोड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-942 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री डी. व्ही. सिंह, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को दिनांक 18 मई से 3 जून 2015 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. व्ही. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. व्ही. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. व्ही. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 14 मई 2015
क्र. एफ- ए- 5-06-2015 - एक ( 1 ). - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्ते ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल जस्टिस श्री शान्तनु केमकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं: -
अवकाश अवधि
अ. क्र.
अवकाश अभियुक्ति
का प्रकार
(5)
(4)
(2)
कुल दिन (3)
(1)
02
1 दि. 18-3-2015 से
दि. 19-3-2015 तक.
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2015
क्र. ई -5-826 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , कलेक्टर, जिला नीमच को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मार्च 2015 द्वारा दिनांक 24 अप्रैल से 2 मई 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 3 एवं 4 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 7 मई 2015
क्र. ई - 5-689 - आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस. , आयुक्त अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मार्च 2015 द्वारा दिनांक 23 मार्च से 4 अप्रैल 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 5 अप्रैल 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 30 मार्च से 4 अप्रैल 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मार्च 2015 अनुसार यथावत्.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".
1405
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2015
फा. क्र. 16-4-98- इक्कीस ब ( दो ).- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम , 1983 ( क्रमांक 29 सन् 1983 ) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , सुश्री सुषमा खोसला, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में न्यायिक सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेती हैं , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , के लिए नियुक्त करता है .
F. No. 16-04-98 - XXI - B ( 2 ) .- In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh , Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983 (No. 29 of 1983 ) , the State Government hereby appoints Ku . Sushame Khosla , Retired Distt . Judge as a Judicial Member of the M.P. Arbitration Tribunal from the date she assumes charge for the period of five years or till she attains the age of sixty five years which ever is earlier.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव .
भोपाल , दिनांक 12 मई 2015
फा. क्र. 1 ( बी) 4-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2014 के द्वारा श्री देवीलाल धाकड, अधिवक्ता को अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर के पद पर नियुक्त किया गया था.
श्री देवीलाल धाकड , अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर की आयु दिनांक 1 जनवरी 2015 को 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण , उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 14 मई 2015
पंजी. क्र. 1220-2015- इक्कीस ब ( दो ) राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 10 मई 2000 द्वारा तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ में नियुक्त नोटरी , श्री के. के. भटनागर का दिनांक 16 जनवरी 2015 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2015
क्र. एफ - 25-8-2007- तेरह.- राज्य शासन, एतद्वारा , एम. पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 ( बी ) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक ई - 1- 152-2015-5 - एक ( ए) , दिनांक 24 अप्रैल 2015 के अनुसरण में श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को आदेश जारी किये जाने की तिथि से आगामी आदेश तक एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 मई 2015
क्र. एफ-1 (ए ) -271-1986- ब-2-दो. श्री अशोक दोहारे, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सायबर, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 16 मार्च से 13 अप्रैल 2015 तक, उन्तीस दिवस अर्जित अवकाश , 15 मार्च एवं 14 अप्रैल 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक दोहारे, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सायबर, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दोहारे, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 7 मई 2015
क्र. एफ-1 ( ए) 89-2008- ब-2- दो. श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे, सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को दिनांक 1 मई से 27 अक्टूबर 2015 तक, 180 दिवस प्रसूति अवकाश स्वीकृत 1406
करते हुए 1 जून 2015 से खण्डवर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर कोहिमा ( नागालैण्ड) की अवकाश यात्रा सुविधा अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. Smt . T. Amongla Aier Self
2. Mr. Nungshichuba Walling Husband
Doughter 3. Ku . Nungshizen Walling
(Yet to be born ) 4. Baby
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री शियास ए. , भापुसे, सेनानी 23 वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती टी. अमोग्ला अईर , भापुसे के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टी. अमोग्ला अईर, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
क्र. एफ-1 ( ए) 29-2013- ब-2-दो. श्री रियाज , इकबाल भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोन -2 , जिला भोपाल को दिनांक 31 दिसम्बर 2014 से 4 जनवरी 2015 तक, पांच दिवस पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत आकस्मिक अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014 के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर कोलम ( केरल ) की अवकाश यात्रा सुविधा की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री रियाज, इकबाल स्वयं
2. श्रीमती दिव्या मोहन पत्नी
3. कु. दिया रियाज पुत्री
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
भोपाल , दिनांक 8 मई 2015
क्र. एफ -1 ( ए ) -111-93- ब- 2-दो. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर को दिनांक 18 मई से 17 जून 2015 तक, कुल इकत्तीस दिवस का चाईल्ड केयर अवकास , दिनांक 16 एवं 17 मई 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 4 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहती.
क्र. एफ -1 (ए) 199-91- ब- 2-दो.- समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक , पी.टी.आर.आई. पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 12 से 25 मार्च 2015 तक, कुल चौदह दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश , दिनांक 14-15 एवं 21-22 मार्च 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.
(2 ) श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे की अवकाश अवधि में दिनांक 12 से 16 मार्च 2015 तक स्वीकृत चाईल्ड केयर में से 14 , 15 मार्च 2015 के विज्ञप्त अवकाश को छोड़कर उनके द्वारा उपभोग न किये जाने के कारण शेष कुल तीन दिवस चाईल्ड केयर अवकाश निरस्त करते हुए उनके अर्जित अवकाश खाते में समायोजित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बसंत प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव.
1407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 12 मई 2015
फा. क्र. 17 ( ई ) 29-2014-1167- इक्कीस ब ( एक ) -15.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों को उसके ( सारणी के ) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अपराधों तथा स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल द्वारा अन्वेषित मामलों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है:
सारणी
न्यायाधीश का नाम (2) अनुक्रमांक (1)
1. श्री सुनील कुमार जैन ( सीनि. ) , अपर सेशन न्यायाधीश , जबलपुर 2. श्री दिलीप कुमार मित्तल , अपर सेशन न्यायाधीश , इन्दौर 3. श्री सतीशचन्द्र शर्मा ( जूनि. ) , अपर सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर 4. श्री अरुण कुमार सिंह, छठवें अपर सेशन न्यायाधीश , रीवा 5. श्री प्रकाश चन्द्र, अपर सेशन न्यायाधीश , खंडवा 6. श्री राकेश मोहन प्रधान, चौथे अपर सेशन न्यायाधीश , मुरैना 7. श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, दमोह 8. श्री राम गोपाल सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश , छतरपुर 9. श्री पी. सी. गुप्ता, अपर सेशन न्यायाधीश , गुना 10. श्री अजित सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश , सागर 11. श्री बी.एस. भदौरिया, अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल 12. श्री अरुण कुमार वर्मा, अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल 13. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल 14. श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल 15. श्री धरमिन्दर सिंह , अपर सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर 16. श्री ललित किशोर, अपर सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर 17. श्री अनिल कुमार सोहने , अपर सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर मुख्यालय का नाम (3)
जबलपुर
इन्दौर
ग्वालियर
रीवा
खंडवा
मुरैना
दमोह
छतरपुर
गुना
सागर
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
ग्वालियर
ग्वालियर
ग्वालियर
F. No. 17 ( E) 29-2014-1167 - ΧΧΙ . - B- ( One ) 15-In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 ( No. 49 of 1988 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Additional Sessions Judges specified in column (2 ) of the table below to be Special Judge for area specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof to try the cases relating to the offences in various examinations conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board and investigated by Special Task Force , Bhopal :-
TABLE
Name of Judge (2) S. No. (1)
1 . Shri Sunil Kumar Jain ( Sr. ) Additional Sessions Judge , Jabalpur
2. Shri Dilip Kumar Mittal , Additional Sessions Judge , Indore
3.
Head quarter (3)
Jabalpur
Indore
Gwalior
Shri Satish Chandra Sharma ( Jr. ) , Additional Sessions Judge , Gwalior
4. Shri Arun Kumar Singh , VIth Additional Sessions Judge , Rewa
Rewa 1408
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
[ भाग 1
(3)
(2)
(1)
Khandwa 5. Shri Prakash Chandra , Additional Sessions Judge , Khandwa
Morena 6. Shri Rakesh Mohan Pradhan , IVth Additional Sessions Judge , Morena
Damoh 7. Shri Devendra Deo Dwivedi , IInd Additional Sessions Judge , Damoh
8.
Chhatarpur Shri Ram Gopal Singh , Additional Sessions Judge , Chhatarpur
Guna 9. Shri P.C. Gupta , Additional Sessions Judge , Guna
Sagar 10. Shri Ajit Singh , Additional Sessions Judge , Sagar
Bhopal 11 . Shri B.S. Bhadoria , Additional Sessions Judge , Bhopal
12.
Bhopal Shri Arun Kumar Verma , Additional Sessions Judge , Bhopal
13.
Bhopal Shri Bhupendra Kumar Singh , Additional Sessions Judge , Bhopal
Bhopal 14. Shri Dinesh Prasad Mishra , Additional Sessions Judge , Bhopal
Gwalior 15. Shri Dharminder Singh , Additional Sessions Judge , Gwalior
Gwalior 16. Shri Lalit Kishore , Additional Sessions Judge , Gwalior
Gwalior 17. Shri Anil Kumar Sohane , Additional Sessions Judge , Gwalior
भोपाल, दिनांक 13 मई 2015
फा. क्र. 17 (ई ) 8-2012-1268 - इक्कीस- ब ( एक ) .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 ( ई ) 8-2012 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च, 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च , 2012 को प्रकाशित हुई थी , एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करता है: -
संशोधन
अनुक्रमांक 1 , 5 और 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
अनुसूची
अधिकारिता अनुक्रमांक
प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(4)
मुख्यालय का नाम (3)
(1)
(2)
भोपाल
राजस्व जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन एवं राजगढ़ का समाविष्ट क्षेत्र.
" 1 . श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह , द्वादश अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
ग्वालियर
राजस्व जिला श्योपुर, मुरैना, भिण्ड एवं दतिया का समाविष्ट क्षेत्र.
5. श्री शिव चरण पाण्डे , अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
इन्दौर
8. श्री अफसर जावेद खान, सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इन्दौर .
राजस्व जिला इन्दौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगौन (प. निमाड़ ) खंडवा ( पूर्वी निमाड़ ) , बड़वानी एवं बुरहानपुर का समाविष्ट क्षेत्र. ".
F. No. 17(E) 8-2012-1268 - ΧΧΙ . - B- ( 1 )-In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam , 2012 , the State Government in consulitation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification भाग 1 ]
1409
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
No. F. No. 17 (E ) 8-2012 - XXI - B ( One ) , dated 2nd March , 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - Ordinary ) dated 2nd March , 2012:-
AMENDMENT
For serial numbers 1 , 5 and 8 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted :--
S. No.
Name of Authorized Officer
Jurisdiction
(4)
Place of head
quarter
(3)
(2)
(1)
Bhopal " 1. Shri Upendra Pratap Singh , XIIth Additional Sessions Judge , Bhopal .
Gwalior
5. Shri Shiv Charan Pandey, VIIIth Additional Sessions Judge , Gwalior .
Indore 8. Shri Afsar Javed Khan , VIIth Additional Sessions Judge , Indore .
Area comprising Revenue Districts Bhopal , Raisen & Rajgarh .
Area comprising Revenue Districts Sheopur, Morena , Bhind & Datia .
Area comprising Revenue Districts Indore , Alirazpur , Jhabua , Khargone (West Nimar) Khandwa ( East Nimar ) Barwani & Burhanpur.
भोपाल , दिनांक 14 मई 2015
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( एक ) -1209-015.- विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 6, 7 , 12 , 18 , 26 , 36 , 44 , 62 , 63 , 68 , 70 , 75 , 77 , 79 , 85 - ए, 97 , 102 , 103 एवं 106 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-
सारणी अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम (3) (1)
(2)
" 1 .
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर
अलीराजपुर
बालाघाट
6.
विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम बालाघाट .
7.
बालाघाट
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बारासिवनी
भिण्ड
12.
विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/अनु जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , भिण्ड.
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4)
अलीराजपुर का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
बारासिवनी का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला भिण्ड का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 13 एवं 14 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1410
(3)
(2)
(1)
18.
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , छतरपुर छतरपुर
देवास
26.
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश 36. गुना
विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, गुना.
44.
अपर सेशन न्यायाधीश , पिपरिया पिपरिया होशंगाबाद.
62. सबलगढ़
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , सबलगढ़
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा 63. जौरा , मुरैना
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , पन्ना 68. पन्ना
रायसेन
70.
चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , रायसेन 75. रतलाम
चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, रतलाम 77 . रीवा
षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश , रीवा
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , अमरपाटन 85-ए
अमरपाटन सतना.
97.
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , श्योपुर श्योपुर
102 बैढ़न सिंगरौली.
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बैढ़न.
103
[ भाग 1
(4)
सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 19 एवं 20 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26 - ए 27 एवं 28 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
सिविल जिला गुना का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
पिपरिया का विद्युत् क्षेत्र
सबलगढ़ का विद्युत् क्षेत्र
जौरा का विद्युत् क्षेत्र
सिविल जिला पन्ना का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 69 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
सिविल जिला रायसेन का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 71 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर ) .
सिविल जिला रतलाम का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 76 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
सिविल जिला रीवा के दक्षिण संभाग का संपूर्ण विद्युत् क्षेत्र .
अमरपाटन की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट विद्युत क्षेत्र.
सिविल जिला श्योपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत् क्षेत्र
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़
टीकमगढ़
उमरिया
106
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, उमरिया सिविल जिला टीकमगढ़ का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 103 - ए तथा 103 - बी के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
उमरिया का विद्युत् क्षेत्र 1411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI . - B- ( 1 ) -1209-015- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI- B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th September , 2010 : -
AMENDMENT
in the table , for serial number 1 , 6 , 7 , 12 , 18 , 26 , 36 , 44 , 62, 63 , 68 , 70, 75 , 77, 85 - A , 97, 102 , 103 & 106 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted : -
TABLE
S. No. Name of the CivilDistrict (2)
Name of Special Court (3) (1)
"1 . Alirajpur IstAdditional Sessions Judge , Alirajpur.
6. Balaghat Special Judge SC/ ST ( POA ) Act, Balaghat.
7 .
Balaghat IInd Additional Sessions Judge , Waraseoni .
12.
Bhind
Special Judge , SC/ ST ( POA) Act , Bhind.
18. Chhatarpur IInd Additional Sessions Judge , Chhatarpur .
Dewas
26 .
IVth Additional Sessions Judge , Dewas .
36.
Guna
Special Judge , SC /ST (POA) Act , Guna.
44.
Ist Additional Sessions Judge , Piparia.
Piparia Hoshangabad.
62. Sabalgarh
IstAdditional Sessions Judge , Sabalgarh .
63.
Ist Additional Sessions Judge , Jora.
Jora, Morena .
Territorial jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area) (4)
Electricity area of Alirajpur
All electricity area of Civil District Balaghat (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 7 ) .
Electricity area of Waraseoni
All electricity area of Civil District Bhind ( excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 13 & 14 .
All electricity area of Civil District Chhatarpur (excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 19 & 20) .
All electricity area of Civil District Dewas (excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 26 - A , 27 & 28 ) .
All electricity area of Civil District Guna (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 37 ) .
Electricity area of Piparia
Electricity area of Sabalgarh
Electrictiy area of Jora [भाग 1 1412
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
(3)
(2)
(1)
68.
Panna
Ist Additional Sessions Judge , Panna.
All electricity area of Civil District Panna (excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 69 ) .
Raisen
70.
IVth Additional Sessions Judge , Raisen.
All electricity area of Civil District Raisen (excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 71 ) .
75 .
Ratlam
IVth Additional Sessions Judge, Ratlam .
All electricity area of Civil District Ratlam (excluding the territorial Jurisdiction of Special Courts given at serial number 76 ) .
Rewa
77 .
All electricity area of South Division of Civil District Rewa .
VIth Additional Sessions Judge , Rewa.
85 -A Amarpatan Satna .
Electricity area confined in Local Limits of Amarpatan.
Ist Additional Sessions Judge , Amarpatan .
97.
All electricity area of Civil District Sheopur Sheopur
IInd Additional Sessions Judge, Sheopur.
102.
All electricity area of Civil District Singrauli Waidhan Singrauli .
AJ to the Court of Ist Additional Sessions Judge, Waidhan , Singrauli .
103. Tikamgarh IIndAdditiaonal Sessions Judge , Tikamgarh.
All electricity area of Civil District Tikamgarh (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 103 - A & 103 -B ).
Umaria
106.
electricity area of Umaria
Ist Additional Sessions Judge, Umaria.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 12 मई 2015
रा.प्र. क्र. 09 - अ- 82-2014-2015 - भू-अर्जन- 2015-3236.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात शा.2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत बैतूल - सारणी- टेकाढाना- परासिया मार्ग ( राज्यमार्ग -43 ) के उन्नयन कार्य ( टोल प्लाजा) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाए गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है .
1413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बैतूल - सारणी- टेकाढाना- परासिया मार्ग (राज्यमार्ग -43 ) के उन्नयन कार्य ( टोल प्लाजा ) निर्माण की निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(3)
(4) (2)
(1)
परासिया ग्राम - इकलहरा
छिन्दवाड़ा
ब.नं. - 35
1. बटन बाई पुत्री प्रेम , निवासी थावरीडोमा, बंशी रेशम पिता
प.ह.नं. -44 राजाराम सुमरन पिता हंसू,
रा.नि.मं.-
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (6)
(5)
(7) 630 0.202 सिंचित
फूलवति वि. बरकन राजू
परासिया.
राकेश , दिनेश , महेश पिता बरकन ममता पुत्री बरकन जाति तेली निवासी ग्राम- भूमिस्वामी.
2. नन्दकिशोर देवेन्द्र पिता बीरबल पदमा वि. मोहन कुनाल पिता मोहन दिपाली दिप्ती दिशीका पुत्रीगण मोहन जाति तेली, निवासी ग्राम-भूमिस्वामी.
3. सहसराम पिता हेमराज जाति तेली, निवासी ग्राम-भूमिस्वामी.
4. बलिराम पिता हेमराज जाति तेली, निवासी ग्राम- भूमिस्वामी.
5. ताहरा पति सहादत जाति मुसलमान निवासी ग्राम- भूमिस्वामी.
बैतूल - सारणी-टेकाढाना- परासिया मार्ग ( राज्य मार्ग -43 ) के उन्नयन कार्य ( टोल प्लाजा) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
0.235 सिंचित
631/1,
631/2,
631/3
631/5 0.405 सिंचित
631/7 0.154 सिंचित
632/3 0.081 सिंचित
कुल योग... 01.077
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शायी गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित संम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1414
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर जिला देवास, मध्यप्रदेश देवास, दिनांक 23 अप्रैल 2015
क्र. 248 -सवबान- 2015.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति सोनकच्छ के लिये माननीय श्री मनोहर ऊँटवाल , सांसद सदस्य लोकसभा 21 - देवास- शाजापुर की और से श्री भगवानसिंह पिता जयरामसिंह पटेल निवासी ग्राम फतनपुर तहसील सोनकच्छ जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल , दिनांक 2 मई 2015
क्र. 4626 - एनआर -14- लोकपाल-3-2015.- लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र. 83 - स.स . समिति- चयन- 2015 भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2015 द्वारा श्री मोहित कुमार व्यास , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति इन्दौर, संभाग इन्दौर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है. अतः श्री मोहित कुमार व्यास , सदस्य संभागीय सतर्कता समिति इन्दौर , संभाग इन्दौर को बडवानी , खण्डवा एवं बुरहानपुर जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
क्र. 4624- एनआर-14 लोकपाल-3-2015 .- लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र. 79 - स.स. समिति चयन- 2015 भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2015 द्वारा श्री जयंत चव्हाण , सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल को संभागीय सतर्कता समिति भोपाल संभाग भोपाल में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है. अतः श्री जयंत चव्हाण , अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति भोपाल संभाग भोपाल को भोपाल, सीहोर एवं रायसेन जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है .
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
संजीव कुमार झा , सचिव.
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल ( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ), भोपाल, दिनांक 2 मई 2015
क्र. 2845-877-अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन, द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- प्रथम लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -
अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम (2)
पदनाम (3) (1)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
1 श्री रत्नेश भदौरिया
जिला पंजीयक ( सश्रेय ) क्र. 2847-884- अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन, द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- द्वितीय लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
क्रमांक (1)
पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
जिला पंजीयक 1 श्री रत्नेश भदौरिया
क्र. 2849-880-अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन, द्वारा गृह (पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- पुलिस शाखा ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)
अनुक्रमांक (1)
भोपाल संभाग
सी.एस.पी.
1 श्री शिव दयाल
2 श्री परमाल सिंह मेहरा
उप पुलिस अधीक्षक 3 श्री रियाज इकबाल
अतिरिक्तपुलिस अधीक्षक 1415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
ग्वालियर संभाग
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 4 श्री राहुल कुमार इंदरचंद लोढा
5 श्री विवेक अग्रवाल
सी.एस.पी.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 6 सुश्री हेमलता अग्रवाल
जबलपुर संभाग
7 श्री विवेक सिंह
सी.एस.पी.
8 श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान
एस.डी.ओ.पी.
उज्जैन संभाग
9 श्री मयंक अवस्थी
नगर पुलिस अधीक्षक
सागर संभाग
एस.डी.ओ.पी. 10 कुमार प्रीतक
डी.एस.पी.
11 श्री राकेश कुमार पन्द्रो
भोपाल, दिनांक 6 मई 2015
क्र. 2904-898 -अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन , द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्य के साधनों, राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(3). (1)
(2)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
क्र. 2909-897-अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन, द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(3) (1)
(2)
निम्नस्तर ग्वालियर संभाग
पंचायत समन्वयक अधिकारी 1 श्री चक्रपान सिंह
क्र. 2911-894-अका-विपप्र - 2015.- राज्य शासन , द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(2)
(3) (1)
निम्नस्तर ग्वालियर संभाग
पंचायत समन्वयक अधिकारी 1 श्री चक्रपान सिंह
क्र. 2915-875 -अका- विपप्र - 2015.- राज्य शासन , द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (केवल नियम एवं अधिनियम - पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को. उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
सहायक प्रबंधक 1 श्री संतोष कुमार शिवहरे
सहायक प्रबंधक 2 श्री आसित वर्मा
क्र. 2906-907-अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन , द्वारा खनिज विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(2)
पदनाम (3) (1)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
रसायनज्ञ ( सश्रेय ) 1 डॉ. मुदिता श्रीवास्तव ( खरे )
(2)
पदनाम (3) (1)
निम्नस्तर सागर संभाग
सहायक प्रबंधक 1 श्री कुलदीप चौरहा
रीवा संभाग
सहायक प्रबंधक 2. श्री राजेश कुमार पटेल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1416
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 मई 2015
क्र. 301-001-2004.- मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 5-4-2004-29-2 , भोपाल दिनांक 28 जनवरी 2004 के द्वारा वैष्ठित शक्तियों के अधीन स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त पूर्णकालिक/ अंशकालिक जिला फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेशों में निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए निर्देशानुसार नीचे सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 11 मई 2015 से उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है: - क्र.
मुख्य जिला फोरम
(2) (1)
1
भोपाल संबद्ध जिला फोरम
(3)
रायसेन
उपरोक्त परिवर्तन के साथ दिनांक 11 मई 2015 से मध्यप्रदेश के सभी जिला फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी:-
मुख्य जिला फोरम
(2) क्र. (1)
1
भोपाल 2
इन्दौर
3
ग्वालियर 4
जबलपुर 5
रीवा
उज्जैन
6
सागर
7
8
होशंगाबाद 9
गुना
धार
10
11
सतना
खण्डवा 12
13
शिवपुरी
कटनी
14
15
छिन्दवाड़ा संबद्ध जिला फोरम
(3)
रायसेन
मुरैना, भिण्ड
सीधी, शहडोल, अनूपपुर
देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच
विदिशा, टीकमगढ़ दमोह
सीहोर
राजगढ़ , अशोकनगर, शाजापुर
बड़वानी, झाबुआ, मण्डलेश्वर
पन्ना, छतरपुर
बुरहानपुर, हरदा
दतिया, श्योपुर
मण्डला, उमरिया, डिण्डौरी
सिवनी , बालाघाट, नरसिंहपुर, बैतूल
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.
1417
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , बैतूल जिला बैतूल , मध्यप्रदेश
बैतूल, दिनांक 8 मई 2015
क्र. 01-2015. - बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम , 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ज्ञानेश्वर बी पाटील , कलेक्टर, बैतूल जिला बैतूल , बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 ( 3 ) के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करता हूं:-
जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश )
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार
अध्यक्ष 1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , बैतूल जिला बैतूल ( म. प्र . )
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार
सदस्य 1. श्री मनोहरीसिंग पिता श्री दयाल सिंग , मु. देवपुर कोटमी पो. सिपलई चिचोली, जिला बैतूल.
सदस्य 2. श्री संतोष सिंह चौहान, मु. पो. दामजीपुरा , तह. भैसदेही
सदस्य 3. श्री सतीष जौधलेकर, तिलक वार्ड, कोठीबाजार बैतूल , जिला बैतूल
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार
सदस्य 1. श्री सतीश हारोडे , अम्बाडा पो. ससुन्द्रा तह. आमला, जिला- बैतूल
सदस्य 2. श्री मनीष सिंह ठाकुर, लिंक रोड, सदर बैतूल
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार
सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल
सदस्य 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग , जिला बैतूल
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार
सदस्य 1. प्रबंधक, अग्रणी सेन्द्रल बैंक आफ इंडिया, बैतूल
1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार
अध्यक्ष 1. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बैतूल (म. प्र. ) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
[ भाग 1 1418
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार
सदस्य 1. श्री जगन उइके पिता जौहरासिंह उइके मु. बोडना नीमझिरी बैतूल
सदस्य 2. श्री सुखदेव पिता बली, मु. पो. मुजडीढाना, जोगली चिचोली
सदस्य 3. श्री पवन पिता पंजाबराव गुजरे, महावीर वार्ड , बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार
सदस्य 1. श्री सतीश पिता शिवनारायण बडोनिया तलैया मोहल्ला, सदर बैतूल
सदस्य 2. श्रीमती ममता पति देवेन्द्र मालवी , विवेकानंद वार्ड , बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , चिचोली
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार
सदस्य 1. प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार
सदस्य 1 . तहसीलदार, बैतूल
सदस्य 2. थाना प्रभारी , थाना कोठीबाजार, बैतूल
2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग शाहपुर
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार
अध्यक्ष 1. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शाहपुरा ( म. प्र. )
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार
सदस्य 1 . श्री कालिकाराम पिता श्री बीराराम वार्ड नं . 17 पाथाखेडा, सारणी
सदस्य 2. श्री ललित बारस्कर पिता बाकुलाल मु. पो. शाहपुर, जिला- बैतूल
सदस्य 3. श्री सुनिल उइके पिता शिवदयाल उइके मु. पो. भौरा तह. शाहपुर, जिला- बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार
सदस्य 1. श्री बी. एल. भुजवरे पिता मायाराम , मु. पो . घोडाडोंगरी , जिला बैतूल
सदस्य 2. श्री रामकृष्ण पिता मणिन्द्र सरकार, मु. पुंजी केम्प चोपना घोड़ाडोंगरी , जिला- बैतूल 1419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , शाहपुर, जिला- बैतूल
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, घोड़ाडोंगरी
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार
सदस्य 1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाहपुर, जिला- बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार
सदस्य तहसीलदार, शाहपुर जिला- बैतूल 1.
सदस्य 2. थाना प्रभारी , थाना शाहपुर, जिला- बैतूल
3. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग मुलताई
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार
अध्यक्ष 1 . अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मुलताई (म. प्र. )
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार
सदस्य 1. श्री भानु पिता हीराचंद चंदेलकर, मु. पो. देवगॉव पो. जम्बाडा आमला, जिला- बैतूल
सदस्य 2. श्री सुम्मत उइके, मु. पो . चकोरा वि. खण्ड प्रभातपट्टन, मुलताई, जिला- बैतूल
सदस्य 3. श्री सोनू पिता अशोक नागले , मु. पो. बरखेड, तह. मुलताई, जिला- बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार
सदस्य 1. श्री वीरसिंग पिता शंकरसिंह निगम, मु. पो. उमरिया आमला, जिला- बैतूल
सदस्य 2. श्री नारायण विश्वकर्मा, पु. पो. मुलताई, जिला- बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, मुलताई
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , आमला
सदस्य 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. प. प्रभात पट्टन , जिला- बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार
सदस्य 1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, तह. मुलताई , जिला- बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार
सदस्य 1. तहसीलदार, मुलताई, जिला- बैतूल
सदस्य 2. थाना प्रभारी , थाना मुलताई, जिला- बैतूल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1420
4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग भैसदेही
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार
अध्यक्ष 1. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भैसदेही ( म. प्र. )
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार
सदस्य 1. श्री श्रीराम पिता श्यामलाल भलावी , मु. पो. सांवलमेंढा, भैसदेही , जिला- बैतूल
सदस्य 2. श्री अनिल पिता सुखचन्द उइके, मु. पो. कुडबकाजन भीमपुर, तह. भैसदेही, जिला- बैतूल
सदस्य 3. श्री ऋषभदास सावरकर, भैसदेही, जिला- बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार
सदस्य 1. श्री देवीसिंह ठाकुर , भैसदेही, जिला बैतूल
सदस्य 2. श्री कमलदास पिता श्यामू सोनारे, वार्ड नं . 3 , भैसदेही , जिला- बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भैसदेही, जिला- बैतूल
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , आठनेर, जिला- बैतूल
सदस्य 3. परियोजना प्रशासक, आईटीडीपी भैसदेही
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार
सदस्य 1. शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा भैसदेही, जिला- बैतूल
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार
सदस्य 1 . तहसीलदार, भैसदेही, जिला- बैतूल
सदस्य 2. थाना प्रभारी , थाना भैसदेही , जिला- बैतूल
ज्ञानेश्वर बी पाटील , कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , राजभवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल , दिनांक 12 मई 2015
क्र. 500 - रा.स. - यू.ए. - 5-2013 .- इस सचिवालय की समसंख्य अधिसूचना क्रमांक 398 /रास/यूए -5/2013 , दिनांक 5 अप्रैल 2013 के अनुक्रम में नानाजी देशमुख , पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , 2009 की धारा 22 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट डॉ. ए. डी. के. पटेल, संचालक, पशुपालन विभाग, गांधी नगर, गुजरात को माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा अधिनियम की धारा 22 ( 2 ) ( च ) के तहत विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य मनोनीत किया जाता है .
कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत , राज्यपाल के उपसचिव.
1421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 8 मई 2015
क्र. मंडी- निर्वा.- 2014-15-368.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम , 2010 के अंतर्गत खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
मण्डी अधिनियम की धारा
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
मण्डी का नाम
(4)
(3)
(2)
क्र. (1)
खरगोन
11 (1) ( घ) 1
बालकृष्ण पाटीदार, ग्राम टेमला , तहसील - खरगोन
11(1) (घ) 2
सनावद
संजय पिता बलीराम मुछाला, ग्राम बेडिया, तहसील - सनावद
11 (1) ( घ) 3
शेरू यादव, ग्राम कठोरा , तहसील - कसरावद
कसरावद
करही
11 (1 ) ( घ) 4
मदनलाल पाटीदार, ग्राम कवाणा, तहसील - महेश्वर
11(1 ) ( घ) सेंगाव
5
गोपाल छगनलाल गर्ग , ग्रा केली , तहसील -सेंगाव
क्र. मंडी- निर्वा. - 2014-15-370.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , नीरज दुबे , कलेक्टर , खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम , 2010 के अंतर्गत खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
मण्डीका नाम
मण्डी अधिनियम की धारा (4)
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(3)
(2)
क्र. (1)
11 (1) ( घ) कसरावद
1
सुरेश ताराचंद पाटीदार, ग्राम बालसमुद, तहसील - कसरावद
क्र. मंडी-निर्वा.- 2014-15-372 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , नीरज दुबे, कलेक्टर, खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ड ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मंडी क्षेत्र में कृत्य कर रही सहकारी विपणन सोसायटी सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
मण्डी अधिनियम की धारा
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(3)
(4) मण्डी का नाम (2)
क्र. (1)
खरगोन
1
11 (1 ) ( ड) जगदीश नत्थुजी पाटीदार, ग्राम पंधान्या, तहसील - खरगोन
जीवनलाल घनश्यामजी बिर्ला सनावद
2
11 (1 ) ( ड) सनावद
3
11 (1 ) ( ड) कसरावद
रामकरण अर्जुन पाटीदार, ग्राम अघावन, तहसील- खरगोन
क्र. मंडी-निर्वा.- 2014-15-374.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , नीरज दुबे , कलेक्टर, खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
मण्डी अधिनियम की धारा
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
मण्डीका नाम
(4)
(3)
(2)
क्र. (1)
11(1 ) (च) 1
खरगोन
पी.एस. निंगवाल, अनुविभागीय कृषि अधिकारी , खरगोन
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1422
(2) (1)
2
सनावद (4)
(3)
11 (1) (च)
सुरज निंगवाल , कृषि विकास अधिकारी , सनावद
3
भीकनगांव 11 (1 ) (च)
श्री एस. एल. अटोदे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , भीकनगांव
बडवाह 4
11(1) (च)
बी. एस. सेंगर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बडवाह
5
कसरावद 11(1 ) (च)
सुभाष मेहता वरिष्ठ कृषि अधिकारी , कसरावद
6
करही 11(1) (च)
टी.एस. मंडलोई, अनुविभागीय कृषि अधिकारी , महेश्वर
सेंगाव 7
11 (1 ) ( च)
एम. एस . चौहान, कृषि विकास अधिकारी , सेंगाव
क्र. मंडी-निर्वा.- 2014-15-376.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे , कलेक्टर, खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ज ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
मण्डी अधिनियम की धारा (4)
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(3)
मण्डी का नाम (2) क्र. (1)
1
खरगोन 11 (1) (ज)
रणजीत सिंह, डण्डीर ज्योति, नगर, बिस्टान रोड खरगोन
2
सनावद 11(1) (ज)
दिलीप जोशी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा बमनाला
3
भीकनगांव
बडवाह 11( 1) (ज)
सत्येन्द्र सिंह चौहान , जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा, भीकनगांव.
11(1) (ज)
बलीराम पटेल, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा बेडिया
4
5
कसरावद 11(1 ) (ज)
परसराम चौहान, विश्वसखा कॉलोनी , खरगोन
करही 6
11(1 ) (ज)
प्रकाश रत्नपारखी, गुरुवा दरवाजा मार्ग, खरगोन
सेंगाव 11(1) (ज)
गणपत गोखले, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा सेगांव
7
क्र. मंडी-निर्वा.- 2014-15-378 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं, नीरज दुबे , कलेक्टर, खरगोन मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ञ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) खरगोन जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं: -
मण्डी अधिनियम की धारा (4)
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(3)
मण्डीका नाम (2) क्र. (1)
1
खरगोन 2
सनावद
भीकनगांव 3
4
बडवाह 5
कसरावद
करही 6
सेंगाव 7
11(1) (ञ)
केदार चिडाभाई डावर, ग्राम सांगवी , पोस्ट केली , तह. सेगांव
11 (1 ) (ञ)
सुरेश शिवजी सोलंकी, ग्राम पोस्ट- बेडिया, तहसील सनावद , जिला खरगोन.
11 (1) (ञ)
भगवान पिता गंगाराम , ग्राम पोस्ट सांईखेड़ी, तहसील भीकनगांव जिला खरगोन .
11(1 ) (ञ)
कमल माणकचन्द्र शर्मा , ग्राम पोस्ट बागोद तहसील बड़वाह , जिला खरगोन .
11 (1) ( ञ)
मनोहर देवराम मुकाती , मु. पो. बामन्दी तहसील कसरावद जिला खरगोन.
11 ( 1 ) ( ञ)
ओमप्रकाश धरमवीर गोस्वामी, ग्राम पोस्ट भामपुरा , तहसील महेश्वर, जिला खरगोन. 11(1 ) (ञ)
श्रीमती कविता जगदीश पाटीदार, ग्राम गोलवाड़ी, तहसील सेंगाव जिला खरगोन.
नीरज दुबे, कलेक्टर.
1423
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी , बालाघाट
छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 मई 2015
शुद्धि- पत्र
वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना
क्र. 37- नग्रानि- 2015.- कार्यालयीन सूचना क्रमांक 1527 , दिनांक 15 मई 2015 के द्वारा छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों के प्रकाशन के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग एक, क्रमांक 1397 , दिनांक 15 मई 2015 में प्रकाशित सूचना एतद्वारा निरस्त की जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार सूचना जारी की जाती है कि छिन्दवाड़ा ( निवेश क्षेत्र ) के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति, -
(1) आयुक्त जबलपुर, संभाग जबलपुर
(2) कलेक्टर कार्यालय , छिन्दवाड़ा
(3) आयुक्त, नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा
(4) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छिन्दवाड़ा
के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है .
निवेश क्षेत्र की अनुसूची
1. उत्तर- पूर्व में- खैरीभोपाल , लहगडुवा, अंजनिया, सुरगी , सोनाखार उत्तर - पूर्वी सीमा तक.
2. पूर्व-दक्षिण में- इमलियाबोहता, बोरिया, सरसवाड़ा, सोनपुर, इमलीखेड़ा , पूर्व - दक्षिणी सीमा तक.
3. दक्षिण- पश्चिम में- थुनियाभांड, चन्दनगांव, गुरैया, उसरिया, पोआमा, दक्षिणी- पश्चिमी सीमा तक.
4. पश्चिम- उत्तर में- काराबोह , खजरी , झण्डा, पश्चिम उत्तरी सीमा तक.
यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो , उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के संबंधि जिला कार्यालय में दिनांक 25 मई 2015 मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.
ईश्वर सिंह, प्र. उप संचालक.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
1424
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 मई 2015
क्र. एफ- 12-5-2015 - सात- शा . 2 ए. - राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 12-17 - सात-2 ए, दिनांक 2 जनवरी 2008 द्वारा ट्राईडेन्ट लिमिटेड ( पूर्व अभिषेक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ) द्वारा मेगा टेक्सटाईल प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु जिला सीहोर, तहसील बुधनी के ग्राम बेरखेड़ी का सर्वे नं. 8 रकबा 4.52 एकड़, ग्राम बुधनी का सर्वे नं. 19, रकबा 4.51 एकड़ एवं सर्वे नं. 45/3/2 रकबा 2.21 एकड़ तथा ग्राम महुकलां का सर्वे नं . 179/9 रकबा 4.50 एकड़ इस प्रकार कुल रकबा 15.74 एकड़ निजी भूमि को भू-अर्जन अधिनियम , 1984 के प्रावधान अन्तर्गत सशर्त भू-अर्जन करने की स्वीकृति दी गई थी.
(2) भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 का प्रकाशन दिनांक 23 अगस्त 2008 को किया गया था.
(3 ) राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उपरोक्त पैरा -2 में उल्लेखित प्रकाशित अधिसूचनाओं में दिए गए विवरण अनुसार उक्त भूमियों के भूमिस्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और न ही कब्जा लिया गया है.
(4 ) अतः भू-अर्जन , पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 93 में वर्णित प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-अर्जन की कार्यवाही प्रत्याहृत की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक , उपसचिव.
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 मई 2015
क्र. एफ- 04-06-2013- चौवन-1.- राज्य शासन मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका 1995 के खण्ड- एक के अनुक्रमांक 3 में उल्लेखित म.प्र . वि.सं. जिल्द एक, नियम 2 ( 23 ) वि.वि. का ज्ञाप क्रमांक ई -17-2-79-नियम- पांच-चार, दिनांक 31 दिसम्बर 1979 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना हेतु आगर - मालवा जिले को सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को कार्यालय प्रमुख घोषित किया जाता है .
( 2 ) उपरोक्तानुसार जिले के विभागीय जिलाधिकारी ( सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ) जिला कलेक्टर के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के जिला कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय के भाग के रूप में कार्य करेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
1425
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर , दिनांक 27 अप्रैल 2015
क्र. 2094 - दस - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 11 उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ ग्राम
खसरा नम्बर
रकबा क्षेत्रफल (हे. में)
(1) अनूपपुर
(2) पुष्पराजगढ़
(3) कछराटोला
(5) 0.101 0.049
(6) भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर (म. प्र. ) .
(7) शहडोल- सिंहपुर - तुलरा- पड़रिया मार्ग पर पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
0.230
0.230 0.610
(4) 935/2ख 933 935/2क/4 935/2क/5 935/2क/6 934 योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी , पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 13 मई 2015
प्र. क्र. 4 - अ- 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शवितयों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 लगभग क्षेत्रफल के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में )
(4) 35.000
(5) भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.
(1) छतरपुर
(2) बिजावर वेदपुरा ( पूरक) (3)
(6) श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1426
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 11 मई 2015
पत्र क्र. 3080-81 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की उपधारा 4 की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है: -
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
ब्यावरा
राजगढ़
(4) 6.726 0.370
(3) टोंका नेठाठारी
7.096
कुल योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़ .
टोंका तालाब के डुब क्षेत्र वेस्टवियर एवं नहर में आई शेष भूमि का पूरक प्रकरण.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण ,अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 3082-83 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4)
(3)
(1)
0.410 ब्यावरा
राजगढ़
तुमडियाखेडी
योग 0.410
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, राजगढ़ .
लखनवास से तुमडियाखेडी मार्ग निर्माण कार्य भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 1 मई 2015
अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 )
क्र. 1074-13-14 - प्र . क्र. 04-अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में टुगनी तालाब ( पूरक प्रकरण ) योजना में ग्राम टुगनी की भूमि तालाब निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका 1427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- टुगनी
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
1
टुगनी
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. )
असिंचित
सिंचित
(4)
कुल (5) (3)
योग
0.250 0.190 0.440 0.250 0.190 0.440
अनुसूची ( 2 )
टुगनी तालाब योजना ( पूरक प्रकरण )
खसरा नम्बर स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(3) (1)
ग्राम-टुगनी
1 कालूसिंह पिता रामसिंह सो. रा .
निवासी ग्राम
योग .
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
सिंचित (6)
कुल (7) (4)
(5)
0.000
0.190
37/1 पै. 0.190 0.380 37/6 पै . 0.890 0.250 0.000 1.140 2 1.080 0.250 0.190 1.520 नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है .
अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 )
क्र. 1081-13-14-प्र. क्र. 07- अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में लेदी तालाब ( द्वितीय पूरक प्रकरण ) योजना में ग्राम मोखमपुरा , ओसरना , लेदीकला की भूमि तांलाब निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-मोखमपुरा , ओसरना, लेदीकला
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
1
मोखमपुरा
2
ओसरना
लेदीकला
3
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. ) सिंचित असिंचित कुल (3) (4) (5) 0.780 1.030 1.810 0.460 0.170 0.630 0.674 0.318 0.992 योग . 1.914 1.518 3.432 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1428
अनुसूची (2 )
लेदी तालाब योजना ( द्वितीय पूरक प्रकरण )
खसरा नम्बर स . क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(3)
(2)
(1)
ग्राम-मोखमपुरा
335 1 भेरुलाल राधाकिशन रामनारायण व नाथीबाई देउबाई चन्दाबाई ग्यारसीबाई भूलीबाई पिता कनीराम मांगीलाल पिता हीरालाल मीणा.
336 2 खाजुखां पिता कादरखां मुसलमान
339 मोतीलाल पिता देवीलाल मीणा
3
340 4 हरलाल पिता भुवानीराम मीणा
341 5 महादेव पिता भुवानीराम मीणा
342 6
346 शंकरलाल पिता गोपी रुकमणबाई मदनबाई बसंतीबाई पिता गोपी ना.बा.
सर. भाई शंकरलाल.
343 शंकरलाल पिता गोपी मीणा
7
344 8 सीताराम फुलचंद कंचनबाई डालुबाई पिता पन्ना मीणा.
9 मोहन दर्याव पिता वरदीलाल सांवरलाल 350 सुनिल पिता बालाराम व प्रेमबाई बेवा बालाराम मीणा.
356 10 गुलाब पिता रामा चमार ओसरना
11 राधाकिशन पिता नाथुलाल कुल्मी निवासी 371 ओसरना.
योग
ग्राम-ओसरना
162 1 लक्ष्मीनारायण पिता कंवरलाल कुल्मी
163 2 घनश्याम पिता कंवरलाल कुल्मी
174
161 3 कन्हैयालाल पिता कंवरलाल कुल्मी
4 शिवलाल अमरलाल पिता भोलुराम कुल्मी 168
190 5 शिवनारायण पिता नानुराम कुल्मी
191 6 हुकुमचंद पिता शिवनाराण कुल्मी
योग .
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
सिंचित असिंचित कुल
(7)
(5) (6)
(4)
0.000
0.250
0.250
1.690
0.570
0.000 0.570
0.630
0.030
0.030
0.140
0.040
0.040
0.000
0.070
0.060
0.060
0.000
0.060
0.050
0.000
0.050 0.050
0.150
0.000 0.150
0.630
0.000
0.050
0.050
0.180
0.080
0.080
0.000
0.240
0.000
0.300
0.300 2.510
कुआ पक्का.
0.000
0.230
0.230
3.090
1.030
0.780
1.810 10.150
0.090
0.090
0.000
0.090
0.060 0.080
0.000
0.060
0.060
0.290
0.080 0.080
0.160
0.000
0.160
1.970
0.040 0.110
0.000
0.140
0.140
0.170
0.170
0.630
0.460
2.790 भाग 1 ]
1429
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
(1)
(2)
(3) ग्राम-लेदीकला
3 1 सांवरलाल पिता हरलाल अहीर
2
23/2 प्रभुलाल पिता जगन्नाथ अहीर
3
9 सुन्दरबाई पति कंवरलाल खारोल
4
60/1 रामचन्द्र पिता कजोड़ अहीर
5
60/2 गोपाल पिता हीरालाल अहीर
6
26/मिन-2 शोभाराम पिता रामनारायण अहीर
योग
(7) (4)
(5) (6)
0.474 2.550
0.474 0.000
0.050
0.050
0.000
1.631
1.296
0.080 0.100
0.180
0.000
0.050 0.930
0.050
0.218 0.418
0.000 0.218
2.000
0.000
0.020
0.020 8.825
0.674 0.318
0.992 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है .
[ अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रं. 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 1087-13-14- प्र. क्र. 02- अ- 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में योजना में पालखंदा तालाब योजना के लिये आवश्यकता है. वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.
अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- सूरजनानया
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
1
सुरजनानया
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में )
असिंचित
सिंचित
कुल (3)
(4)
0.410
(5) 2.045 1.635
2.045
0.410
1.635
योग .
अनुसूची ( 2 )
पालखंदा तालाब योजना
खसरा नम्बर स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(3) (1)
ग्राम- सुरजना नया
382 1 कारीबाई बेवा तेजसिंह जनशबाई व कुशालबाई पिता तेजसिंह सो. रा . निवासी ग्राम.
2
383/2/1 जनशबाई पिता तेजसिंह सो. रा . निवासी ग्राम.
383/2/2 3 कुशालबाई पिता तेजसिंह सो. रा. निवासी ग्राम.
367 4 नाथुलाल पिता दल्ला कुम्हार निवासी ग्राम.
396 5 सुगनाबाई पति नाथुलाल सो. रा. निवासी ग्राम .
1
योग .
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
सिंचित
कुल (7) (4)
(5) (6)
0.000
0.620
0.620
0.620
0.000
0.160
0.160 0.160
0.000
0.160 0.160
0.160
0.400 0.410
0.810
0.810
0.295 0.000
0.295 0.750
2.045
1.635
2.500
0.410
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1430
अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 )
क्र. 1099-13-14 - प्र. क्र. 08- अ- 82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में योजना श्रीनगर तालाब योजना के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-नावली
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
नावली
1
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . ) सिंचित असिंचित कुल (3) (4) (5) 0.500 0.000 0.500 योग 0.500 0.000 0.500
अनुसूची ( 2)
श्रीनगर तालाब योजना
खसरा नम्बर स. क्र.
प्रभावित कृषक का भौम
(3)
(2)
(1) म- नावली
1 रामनारायण , लक्ष्मीनारायण पिता रंगलाल 690/2 व नन्दलाल , वरदीलाल पिता हरलाल व हरदारबाई बेवा हरलाल मीणा निवासी ग्राम.
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
कुल (7)
असिंचित (6 )
(4)
सिंचित (5)
0.500
0.500 0.000
1.538
योग 1 1.538 0.500 0.000 नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है. 0.500 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग होशंगाबाद, दिनांक 7 अप्रैल 2015
प्र. क्र. 6358 - अ- 82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2) होशंगाबाद पंवारखेडा
(1) होशंगाबाद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद.
(3) बस्ती 0.024 (6) राष्ट्रीय राजमार्ग 69 के कि. मी. 44/10 पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- राष्ट्रीय राजमार्ग 69 के कि.मी. 44/10 पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अर्जन .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
1431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 6 मई 2015
क्र. एफ- 9 - भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क ) जिला-सतना
(ख ) तहसील-रामनगर
(ग ) नगर/ग्राम- नादो
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.418 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.030
25
26
0.032
0.048
29/1
0.048
29/2
0.080
281
0.060
282
0.048
298/1क
285
0.072
0.418
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध में नादो सबमाइनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ- 10 - भू -अर्जन 15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग) नगर/ग्राम- सुलखमा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.090 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.050
8/740/1
0.035
8/740/2क
8/740/2ख
0.014
8/740/3
0.004
8/740/4
0.004
8/740/5
0.004
9/1
0.018
9/2
0.018
0.018
9/3
0.018
9/4
0.074
0.005
0.025
11/1 क/3
11/1क/4
0.025
11/1 ख
0.074
0.020
11/2
13
0.045
180/1क
0.076
0.076
180/1 ख
0.029
180 / 1 ग 1
180/ 1 ग 2
0.029
184
0.012
0.010
185
0.052
186
0.020
187/1
0.040
187/1 क
0.152
187/2
0.048
187/1 ग
0.032
204 1432
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
(2)
(1)
205
0.020
0.057
207
0.008
531/1
0.032
531/2
533/737
0.032
0.028
534/736
546/1
0.020
0.042
546/2
0.014
547/1
0.014
547/2
0.008
554
0.008
555
0.006
556/1
0.006
556/2
0.006
556/3
0.060
577/1
0.040
577/2
0.070
477/3
0.202
582/1
0.101
582/2
0.040
583/ 2ख
0.040
584/1क
584/1 ख
0.101
0.060
584/2
0.024
6/3
0.024
6/4
2.090
योग
2.090
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध में सुलखमा माइनर नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 12 मई 2015
क्र. एफ- 15- भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मझगवां
(ग) नगर/ग्राम- कूडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 17.28 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
149
0.240
0.020
151
0.200
159
3.541
160
0.307
62
1.441
58
3.303
57
0.804
59
0.020
60
0.704
61
54
0.100
55
0.285
56
0.636
0.900
40
0.120
10
0.264
44
0.180
45
1.200
60
0.175
61/2
1.500
89
127
0.024
0.756
118/2क
0.060
118/2ख
0.500
118/2 ग
17.28
योग
17.28
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- कुरी बांध हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
1433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
क्र. एफ- 16 - भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मझगवां
(ग) नगर/ ग्राम- पिन्ड्रा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-22.717 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
1.910
3532/1
3532/2
1.910
0.959
3531
0.518
3530
1.214
3529/1 /घ/1
0.202
3529/1/घ/2
0.337
3529/ 1 /ड/क
0.337
3529/ 1 /ड/ख
0.337
3529/1 /ड/ग
2.023
3529/2 /ब/ 1
3565
0.16
0.20
3558
1.214
3599/2/क
0.809
3599/2/ख
0.405
3529/2/ब/2 /क
0.809
3529/2/ब/2/ख
0.810
3529/ 2 /ब/ 2 /ग
2.023
3529/3
0.809
3602/3 /द
1.214
3602/2
0.202
3602/3/क
0.607
3602/3 /ख
0.809
3602/ 3 /ग
3545/1
0.308
(2)
(1)
3544/2
0.405
0.405
3540/3
3540/2
1.020
0.761
3539
22.717
योग
22.717
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- कुरी बांध हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 8 मई 2015
क्र. 4619 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- कमकासुर, प.ह.नं. 14, ब.नं. -45, रा.नि.म. बंड़ोल.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.36 हेक्टेयर.
(अ ) निजी भूमि का विवरण
खसरा नम्बर
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
103
0.02
104
0.02 1434
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
(2) (1)
0.03 105
0.02 106/2
0.01 106/1
0.04 37/1
0.05 37/2
0.13 31/1
31/2
0.13 36
0.24 48
0.19 49
0.15
0.41 52
51
0.10 50
0.09 64
0.13 65
0.01
0.17 66
0.05 132/2
0.01 133
0.08 135
134/1
0.04
0.14 134/2
0.11 243/1
0.10 242
0.14 250/1
0.18 254
0.22 256/1 , 256/2
0.02 257
0.15 258
309
0.28
0.01 267/2
0.20 308
269
0.01
0.04 270
0.13 302
0.08 305/1
0.16 305/2
0.24 303
0.12 301
0.16 300/1
0.04 277/5
0.02 277/6
325
0.01
0.15 277/4
0.18 284
(2)
(1)
0.09
296/1
0.26
280/1
0.12
280/3
0.21
280/2
0.01
280/4
296/2
0.06
296/3
0.09
324/2
0.04
0.07
297
0.04
307
0.05
306
6.05
योग (अ)
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
0.01
86
0.01
141
0.04
61
0.05
247
251
0.05
0.05
266
0.03
281
0.02
265
0.03
327/1
328
0.02
0.31
योग (ब )
6.36
कुल योग ( अब ) ..
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपतियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर , एवं पदेन उपसचिव.
1435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 11 मई 2015
पत्र क्र. 157 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-नरसिंहपुर
(ख) तहसील- नरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम- कन्हारपानी, नं. बं. 37, प.ह.नं. 26/68 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.296 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
0.080
230/1
0.108
230/3
233/1
0.096
0.012
234/1
योग 0.296
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- कन्हारपानी जलाशय के डाउन स्ट्रीम में नाली निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्रं. 84 ( भू- अर्जन शाखा ) में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 14 मई 2015
पत्र क्र. 1248- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) ग्राम-डोमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -2.886 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
165
0.042
166
0.109
0.047
169
170
0.003
0.074
177
0.057
178
0.100
179/1 , 179/2
0.010
212
0.092
213
0.084
215
0.003
216
0.061
222
0.009
228
0.028
229
230
0.344
0.026
231
0.006
244
0.082
243
242
0.121
0.134
241
0.027
240
0.001
236
0.253
238
0.066
237/1 , 237/2
0.166
0.082
132/1, 132/2 134
0.009
131/1 , 131/2
0.059
133 1436
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
(2)
(1)
0.326
118/1 , 188/2
0.003
113
0.313
119/1 , 119/2
0.010
120/653
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 2.747
ब- म. प्र. शासन की भूमि
164
0.011
0.003
168
0.025
180
0.100
122
0.139 म. प्र. शासन की भूमि का योग
2.886 अब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 1250- प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- अमरपाटन
(ग) ग्राम - खुटहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.650 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
1312
0.182
0.005
1314
0.099
1313
0.122
1316
(2)
(1)
0.021
1321
1317/1/क
0.002
1317/1 /ख
1317/2
0.021
1320
0.187
1319
1318/1 /क
0.008
1318/ 1 /ख
1318/2
1318/3
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.647
ब- म. प्र. शासन की भूमि 0.003
1311
.. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.003 अब का योग 0.650
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1252- प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- बरहदी 420
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.840 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.008
671
670
0.018 1437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.037 669/1 , 669/2
0.021 668/1 , 668/2
0.005 672
0.003 657
656/1 , 656/2 ,
0.158 656/3 , 656/4
0.114 638 , 636/1 , 636/2
0.021 637
0.243 639
0.017 640
0.212 652
0.034 651
0.157 361
0.129 360
0.049 357
0.063 358
0.094 356
0.054 347/1 , 347/2
0.059 346/1 , 346/2
338
0.001
0.104 337
0.101 333
0.001 317
0.162 316
0.016 314/1 , 314/2 , 314/3
0.082 315/1 , 315/2
0.025 312
0.088 304/1 , 304/2
0.005 311/1 , 311/2
0.128 305
0.087 289/1 , 289/2
0.004 290
0.098 285/1 , 285/2 , 285/3
0.060 282
0.066 281/1 , 281/2
0.032 280
0.038 226
0.070 279/1 , 279/2
0.096 278
0.075 275
0.056 274
0.026 270
0.249 269/1 , 269/2
0.097 268
0.155 264/1, 264/2
(2)
(1)
0.056
979
989/1 , 989/2 , 989/3 ,
0.080
989/4, 989/5, 989/6 , 989/7
987/1 , 987/2 987/3 , 987/4 0.187
0.031
982
0.037
983
0.015
984
0.068
985
0.023
986
0.001
952
0.168
951
0.049
950
0.092
949
0.027
948
0.160
947
0.064
1017
0.003
1018
0.148
1019
0.208
1049
0.016
1060
0.012
1059
0.002
1048/1 , 1048/2
0.040
1047
0.043
1046
0.022
1036
0.012
1035
0.045
1034
0.003
1033
0.001
1098
0:218
1032
0.005
1029
0.028
1106
0.014
1111
0.007
1116
0.008
1105
0.012
1107
0.012
1109
0.016
1110
0.016
1113
1114
0.012
0.012
1112
0.016
1115
0.012
1117
0.012
1118
0.016
1119 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1438
(2)
(1)
1121/1 , 1121/2 ,
0.034
1121/3 , 1121/4
0.029
1122
0.007
1126
0.001
1125/1 , 1125/2
0.025
1136
0.017
1134
0.105
1135
0.003
1104/1 , 1104/2
0.001
1097
0.001
1037
5.670
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.024
334
0.001
970
0.046
1128
1120
0.045
0.054
1108
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.170
अब का योग 5.840
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1254- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- नर्रहा 310
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.399 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.576
899
0.011
898
0.008
900
897
0.163
884/1/1 , 884/1/2 ,
0.011
884/1/3 , 884/1/4 ,
884/1/5 , 884/1/6 ,
884/1/7 , 884/1/8 , 884/2
896
0.003
0.083
895/1 , 895/2
0.132
892
0.056
893/1 , 893/2
0.001
894/1 , 894/2 , 894/3
0.089
912
0.077
913/1, 913/2
0.102
684/1 , 684/2
0.019
686
0.106
683/1 , 683/2 , 683/3
682/1 , 682/2 , |
0.053
682/3, 683/4
0.024
681
0.075
679
0.349
638/1 , 638/2
0.015
626/1, 626/2
0.072
627
0.169
636
0.085
635
0.070
634
0.178
438
0.008
643/1, 643/2
0.030
436
0.034
435
0.040
432
0.169
434
0.113
433
0.017
408
0.014
407/1, 407/2 1439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.124 409
0.020 403
0.134 402
0.067 411
0.009 401
0.240 206/1 , 206/2
0.004 400
0.120 207/1 , 207/2
0.115 210/1 , 210/2
0.107 211
212/1/क
0.157 212/1 /ख
212/2
0.077 335
0.005 336
225
0.159
0.156 224
0.071 227
0.062 226
0.291 282
0.072 280
0.002 281
0.362 256
0.105 259
0.002 257
0.007 260
0.001 261
0.297 262
0.013 246/1 , 246/2
0.394 247
0.076 245
0.195 244/1 244/2 244/3
244/5
244/4 244/6
0.002 637 258
0.001
6.399 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .. 6.399 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1256- प्रका.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 'का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- रोर 561
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.503 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.153
89
0.009
90
0.179
85/1 , 85/2
0.002
84
0.012
83, 83/3
0.148
86/1, 86/2
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.503 ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अब का योग . 0.503
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1440
पत्र क्र. 1258- प्रका. भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- कुइया कला 90
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.289 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.003
1810
1746/1
1746/2
1746/3
0.270
1746/4
1746/5
1746/6
1746/7
1746/8
0.098
1745
0.095
1744/1 , 1744/2 1744/3, 17.44/4
0.093
1743
0.121
1739
0.041
1728
0.024
1737
0.100
1738
0.057
1736
0.008
1735
0.247
1734
0.111
1733/1 , 1733/2
0.020
1392/1 , 1392/2 , 1392/3
0.001
1391
1.289
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.000 म. प्र. शासन की भूमि का योग
अब का योग 1.289
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1260- प्रका.- भू-अर्जन-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- गोरेगाँव 165
(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.908 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.121
1383
0.123
1380
0.001
1381
0.162
1402
0.008
1401
0.094
1400
0.087
1414/1 , 1414/2
0.073
1415/1 , 1415/2
0.001
1399
0.146
1422/1 , 1422/2 , 1422/3
0.285
1420
0.113
1419 1441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
1443/1 , 1443/2 ,
0.007 1443/3 , 1443/4,
1443/5, 1443/6
1444/1 , 1444/2 ,
0.189 1444/3 , 1444/4 ,
1444/5 , 1444/6 ,
1444/7
0.216 1445/1 , 1445/2
1446/1 , 1446/2 ,
0.219 1446/3 , 1446/4
0.002 1451
0.014 1449
0.037 1447/1 , 1447/2 , 1447/3
0.034 1448
0.121 958/1 , 958/2
0.008 959/1 , 959/2
0.048 956
0.107 955/1 , 955/2 , 955/3
0.025 950/1 , 950/2 , 950/3
0.120 951
0.112 953
0.143 888
0.118 889
0.006 891/1 , 891/2
0.129 890
0.003 892
0.099 846
0.058 847
0.095 848
0.188 849
850/1 , 850/2 , 850/3 ,
0.003 850/4, 850/5 , 850/6 ,
850/7
834/1 , 834/2 ,
0.009 834/3, 834/4
0.388 827
0.147 793
0.009 792
0.179 791
0.148 790
0.033 788
0.111 786
0.014 787
0.011 789/1 , 789/2
(2)
(1)
0.001
1452
0.054
379/1 , 379/2
0.186
380
0.088
381
0.036
386
0.030
385/1 , 385/2 , 385/3
0.009
382
0.055
383
4.823
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.022.
1405
0.034
1450
0.006
954
0.001
952
0.022
1405
0.085
म. प्र. शासन की भूमि का योग
अब का योग .. 4.908
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1262 - प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- पड़रिया 361
(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.422 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.144
918
0.044
919 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
1442
(2) (1)
0.162 920
0.226 1297/1 , 1297/2
0.090 1296
0.051 928
0.030 1295
0.108 930
0.082 931/1 , 931/2 , 931/3
0.005 941
0.001 932
0.118 939
0.001 940
0.065 938
0.025 937
0.068 935
0.020 936
0.229 944
0.011 811/1 , 811/2
0.133 812/1 , 812/2
0.007 .
810
813/1 , 813/2
0.153 813/3 , 813/4
0.071 814
815/1 , 815/2 ,
0.119 815/3 , 815/4 , 815/5
0.015 798.
0.016 804
0.014 791/1 , 791/2
0.007 792
0.030 790/1 , 790/2
0.188 793
0.066 772
0.014 794
0.038 771
0.002 767
0.034 768
0.080 769
0.004 770
0.152 765/1 , 765/2
762
0.001
(2)
(1)
0.012
307
0.008
306
0.049
305
0.043
304
0.116
302/1 , 302/2
0.067
298
0.141
299/1 , 299/2
0.057
300
0.071
287/1 , 287/2
0.029
286/1 , 286/2
0.523
294/1 , 294/2
0.023
14/1 , 14/2
0.006
10
0.216
9
16
0.137
0.070
15
0.028
6
5
0.032
0.032
4
0.031
2
0.016
7
0.034
3
0.056
1
0.001
8
4.422
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अब का योग .. 4.422
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1264- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन 1443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- बरेही 400
लगभग क्षेत्रफल -7.085 हेक्टेयर.
(घ )
अर्जित रकबा
खसरा नं .
(हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.038
1330
0.249
1329
0.034
1307
0.090
1308
0.004
1328
0.213
1313
0.010
1314
0.302
1315
0.025
1316
0.131
1322/1 , 1322/2
0.032
1321/1,1321/2
0.174
1320
0.024
1291/1 , 1291/2
0.230
1292/1 , 1292/2
0.006
1293
0.002
1270
0.209
978
0.023
979
0.209
980
0.165
982
0.015
983
0.007
981
0.067
984
0.245
985
0.089
986/1 , 986/2, 986/3 , 986/4
0.058
1063
0.110
1061
0.096
1062
0.038
1060
0.205
1084
(1)
(2)
0.002
1088
0.062
1095
0.233
1098/1 , 1098/2
0.248
1097
0.003
1096/1 , 1096/2
1106/1 , 1106/2,
0.094
1106/3 , 1106/4
0.070
1107
0.035
1108/1 , 1108/2 , 1108/3
0.071
1110
0.003
1109
00.84
635/1 , 635/2 , 635/3
0.038
1111
0.118
1122
0.020
1123
0.018
1125/1 , 1125/2 , 1125/3
0.146
1126/1 , 1126/2 , 1126/3
1127/1, 1127/2,
0.067
1127/3 , 1127/4
0.033
1129
0.205
1130
0.086
604
0.048
1131
0.125
1141
0.001
603/1 , 603/2
0.106
1142
1148
0.018
0.007
1150/1 , 1150/2
0.084
1147
0.029
1151/1 , 1151/2
0.245
1146
0.001
1153
0.376
1154
0.031
1159
0.139
1163
0.005
1195
0.014
1194
0.027
1193
0.099
1192
0.122
1190
0.004
1189/1 , 1189/2 , 1189/3
1184/1 , 1184/2 , 1184/3 ,
0.185
1184/4, 1184/5 , 1184/6 ,
1184/7 , 1184/8 , 1184/9
0.001
1183/1 , 1183/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
1444
(2)
(1)
0.164
1182
0.030
1209
0.164
1208
1210/1
0.263
1210/2
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 7.024
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.061
1160
0.061 म. प्र. शासन की भूमि का योग
अब का योग .. 7.085
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1266- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- सुरसा कला 609
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.909 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं .
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.049
970
955/1 /क, 955/1 /ख ,
0.716
955/2, 955/3
0.129
950
0.607
951/1 , 951/2
0.192
930/1 , 930/2
0.220
929/1 , 929/2
(2)
(1)
0.146
928
0.110
927/1 , 927/2
0.174
924
0.004
925/1 , 925/2
0.103
923
0.106
922
0.023
921
0.145
919/1 /क, 919/ 1 /ख , 919/2
0.078
917
0.107
918
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 2.909
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .. 2.909
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1268 - प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- वुड़वा 442
(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.947 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
710/1 , 710/2 ,
0.229
710/3 , 710/4 1445
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.038 688/1 , 688/2
0.115 689/1 , 689/2
0.001 687
0.129 684
0.018 690/1 , 690/2
0.105 691
692/1, 692/2 ,
0.057 692/3, 692/4
0.020 682
0.200 341
0.057 340
339/1 /क, 339/1/ख ,
339/ 1 /ग, 339/2/क,
0.201 339/2/ख , 339 /2 /ग
314/1/क, 314/1/ख,
0.058 314/1 /ग , 314/2/क,
314/2/ख , 314/2/ग ,
0.081 315
0.062 333
0.064 316/1 , 316/2 , 316/3
0.005 256
260/1 /क, 260/1 /ख,
0.003 260/1 /ग , 260/2
261/1 /क , 261/1 /ख,
0.206 261/1 /ग , 261/ 1/घ,
261/2, 261/3
0.162 266
0.005 270
0.142 271
0.009 265
0.055 273/1 , 273/2
0.018 272
0.055 274
0.023 276
0.047 275
0.139 277
0.022 211
0.013 199/1 , 199/2
0.110 200/1 , 200/2
0.189 198/1 , 198/2 , 198/3
0.022 197
0.145 115
0.064 113/1 , 113/2 , 113/3
0.072 112
125/1 , 125/2 , 125/3,
0.032 125/4, 125/5
0.269 124
(2)
(1)
0.009
123/1 , 123/2
0.057
165/1 , 165/2
0.196
166
0.049
156
0.027
155
0.035
154/1 , 154/2 , 154/3
0.060
153
0.029
404
0.026
403
0.002
402
0.076
401
0.003
399/1 , 399/2
400
0.004
0.183
406
0.024
456
0.098
458/1 , 458/2
0.012
455
0.168
454/1 , 454/2 , 454/3
0.027
480
0.267
479
0.004
481
0.039
447
482/1 , 482/2 ,
0.115
482/3, 482/4
483/1, 483/2,
0.015
483/3, 483/4
0.048
484/1 , 484/2, 484/3
0.063
485/1 , 485/2 , 485/3
0.069
486/1 , 486/2
4.947
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब- म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .. 4.947
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1270- प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1446
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- खुझ 133
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.033 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.036
457/1 , 457/2 , 457/3
460/1 , 460/2 ,
0.001
460/3, 460/4 ,
460/5
458
0.193
0.151
459
475/1 , 475/2 , 475/3 ,
0.204
475/4
461/1 , 461/2 , 461/3 ,
0.019
461/4
0.006
766
0.077
765
0.184
763
0.013
764
0.032
760
0.089
761
0.090
762/1 , 762/2
0.164
731
730
0.100
0.105
729
0.123
732
0.162
725
0.030
724
0.015
733/1 , 733/2 , 733/3, 733/4
0.201
734/1 , 734/2 , 734/3 , 734/4, 734/5 , 734/6 , 734/7, 734/8
0.001
745
0.175
744/1 , 744/2
(2)
(1)
0.279
743/1 , 743/2
0.003
742
0.258
746
0.025
748
0.239
749/1 , 749/2 , 749/3
0.001
755/1,755/ 2 , 755/3
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 2.976
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.057
477
0.057
म. प्र. शासन की भूमि का योग
अब का योग 3.033
(3) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1272 - प्रका.- भू-अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- रोर 562
(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.918 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.255
16
0.024
13
0.291
12
0.079
11/1,11 /2 , 11/3 , 11/4 1447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.053
4/1, 4/2, 4/3
0.094
10/1,10/2 , 10/3 , 10/4
0.188
9
0.798
7/1 , 7/2, 7/3 , 7/4, 7/5
0.066
8
0.001
50/1 , 50/2
0.006
52/1, 52/2
0.063
33/1, 33/2
1.918
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अब का योग .. 1.918
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1274- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- रामनई 548
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.676 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
160/1/1 , 160/1/2
0.460
160/2 , 160/3 , 160/4
(2)
(1)
0.045
159/1/1 , 159/1/2 , 159/2/2
159/3/1 , 159/3/2
129/1/1,129/1 /2 ,
0.202
129/2/1,129/2/ 2 ,
0.088
149
0.018
131
0.268
132/1 , 132/2 ,
132/3, 132/4
0076
144
0.002
143
0.005
133/1, 133/2
0.041
137
0.139
136
0.014
134
0.153
135
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 1.511
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.055
157
0.060
156
0.050
155
0.165
म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग..1.676
(3) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1276- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:--
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
1448
(ग) ग्राम-कोर्लेया 107
लगभग क्षेत्रफल - 2.488 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे . में )
(2) (1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.142 266
0.108 257
0.071 279
0.033 280
0.244 281
0.036 283
0.017 289
0.012 288
0.151 286
0.014 287
0.145 234/1 , 234/2
0.025 230/1 , 230/2
0.095 229/1 , 229/2
0.001 231
0.253 227
0.018 226/1 , 226/2
0.064 225/1क, 225/ 1 ख , 225/2
0.015 224/1 , 224/2
0.099 223
0.094 221/1 , 221/2
0.024 218
0.001 196
0.014 201
0.135 202
0.004 210
0.057 203
0.022 209
0.059 204
0.024 193
0.013 192
0.056 205
0.001 206
0.087 190
0.049 189
0.050 188
187
0.049
0.135 181/1,181/2,181/3,181/4
0.022 180/1,180/2,180/3,180/4
2.419 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
(2)
(1)
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.016
290
0.021
285
0.005
228
0.012
219
0.012
220
0.003
222
0.069
म. प्र. शासन की भूमि का योग
.2.488
अब का योग .
(3) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1278 - प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- पुरास 382
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.894 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.112
234
0.065
233
0.082
238/1 , 238/2
0.034
239
228
0.029
0.031
240
0.048
226 1449
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.052
225
0.032
224
0.035
223
0.031
221
0.097
220
218/1/1 , 218/1/2
0.112
0.006
218/2, 218/3 290
191/1 , 191/2 , 191/3 ,
0.099
191/4क, 191/4ख
0.026
291
0.050
189
0.033
188
0.017
187
0.103
294
0.123
295/1 , 295/2 , 295/3 , 295/4
0.009
296/1 , 296/2
0.040
312
0.088
311
0.021
169/1 , 169/2 , 169/3, 169/4
0.060
168/1 , 168/2
0.028
'313
0.013
314
0.063
162/1 , 162/2 , 162/3
0.067
161/1 , 161/2 , 161/3
0.059
159/1 , 159/2
0.030
158/ 1 /क , 158/1 /ख, 158/2, 158/3
0.034
156
0.022
149
0.057
148
0.003
157/1 , 157/2
0.004
145
0.032
146/1 , 146/2
0.040
147
0.009
150
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 1.894
ब- म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अब का योग . 1.894
(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1280-प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- खजुहा खुर्द 118
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.627 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.030
1099
0.028
1098
0.040
1097
0.007
1092
0.021
1093
0.058
1096
0.018
1095
0.033
1094
1114
0.012
0.239
1115
0.055
1116
0.067
1119
0.067
1118
0.162
1121
1051 /1/क
0.060
1051/1 /ख
1051/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1450
(2)
(1)
1050/1/क
0.450
1050/1 /ख
1050/2
1049/1/क
0.072
1049/1 /ख
1049/2
970/1/1
970/1/2
0.180
970/2
0.131
971
988/1 /क, 988/ 1 /ख
0.312
988/2, 988/3
0.164
987
0.061
989/1 , 989/2
0.111
991
0.249
993
2.627
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग
अब का योग 2.627
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 1282-प्रका.-भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- टेपरो 226
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.735 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं .
(हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.216
208/1 , 208/2 , 208/3
0.062
209/1 , 209/2 , 209/3
0.078
207
190/ 1 /क, 190/ 1 /ख ,
190/ 1 /ग , 190/ 1/घ
0.082
190/2, 190/3 ,
190/4 , 190/5
0.134
206
0.116
205
0.124
204
0.297
200
0.183
194
0.019
199
0.104
198
0.315
197/1 , 197/2
0.005
196/1 , 196/2
.1.735
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब- म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अब का योग 1.735
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 1284- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित 1451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: --
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - रायपुर कर्चुलियान (ग ) ग्राम- भलुही 467
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.486 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हे. में)
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि 389/1 , 389/2 ,
0.352 389/3 , 389/4
0.021 384/1 , 384/2 , 384/3
0.270 300/1 , 300/2
0.007 385
0.072 301
0.240 302
0.065 303
0.011 264
0.031 262/1 , 262/2
0.176 263
0.060 337
0.147 306/1 , 306/2
307/1, 307/2 ,
0.143 307/3 , 307/4
0.001 311
0.013 309
0.106 308
0.058 331/1 , 331/2 , 331/3
0.001 323
0.116 325
0.029 330/1 , 330/2 , 330/3
0.265 327
0.084 20
0.039 21
0.001 24/1 , 24/2
0.003 326
0.054 28
0.117 27
0.180 26
0.008 35
0.013 33
(2)
(1)
0.009
36/1, 36/2
0.096
37/1 , 37/2
0.021
38/1 , 38/2
0.334
40/1 , 40/2 , 40/3 , 40/4
0.015
39/1 , 39/2
0.101
7/1 , 7/2
0.199
6/1, 6/2
3.458
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.028
305
0.028
म. प्र. शासन की भूमि का योग
अब का योग 3.486
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 1286- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- भलुहा 466
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.950 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.097
807/1 , 807/2
0.031
809
0.007
803 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1452
(2)
(1)
0.164
802/1, 802/2
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
0.129
801/1 , 801/2
0.238
799
0.083
800
834/1 , 834/2 ,
0.020
834/3, 834/4
0.019
839
0.008
840
0.144
837
0.176
1020/838
पत्र क्र. 1288- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
0.002
902
0.049
901
अनुसूची
0.031
900
0.029
903
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.057
897
0.162
(क) जिला- रीवा
153/1 , 153/2
0.125
154/1 , 154/2
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
0.004
162/1 , 162/2 , 162/3
(ग ) ग्राम-रायपुर 549
0.415
(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.597 हेक्टेयर. 152/1 , 152/2
0.177
917
खसरा नं.
0.025
918/1 , 918/2
अर्जित रकबा (हे. में) 0.095
144
(2)
(1)
0.040
143/1 , 143/2 , 143/3
अ-निजी पट्टे की भूमि 0.085
145
0.167
1406
0.136
146
0.025
1411
0.004
142
0.408
1407
0.048
141
0.166
1410
0.020
134
0.134
1409
0.048
140
0.114
1408
0.022
135
0.047
1400
0.118
136
0.043 0.001
1398
899
0.320 2.809
1397
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
0.002
1394/1 , 1394/2
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.028
1396/1 , 1396/2
0.012
894
0.175
1395/1 , 1395/2
0.035
913
0.638
1240/1 , 1240/2
0.026
912
0.022
1238
0.068
0.004
1239
914
0.003
1236
0.141
म. प्र. शासन की भूमि का योग
0.259
1237
अब का योग . 2.950
0.0384
1229
0.013
1227/1 , 1227/2
0.140
1228
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
1453
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: ---
1222
0.134
अनुसूची
0.022
1221
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.001
1214
(क) जिला-रीवा
0.194
1201
(ख ) तहसील- गुढ़
0.088
1202
(ग) ग्राम- पुरवा 381
0.089
1203
(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.286 हेक्टेयर.
0.042
1204
अर्जित रकबा
खसरा नं.
0.012
1191
(हे. में)
(2) 0.022
(1)
1190
अ-निजी पट्टे की भूमि 0.085
1193
0.101
53/1 , 53/2 53/3 , 53/4
0.014
1192
0.087
52
0.200
1182
0.083
51/1 , 51/2 , 51/3
0.072
49
0.001
1178
0.077
47
0.077
1183
0.013
45
0.271
1171
0.072
46/1, 46/2
0.001
1177
0.074
44/1 , 44/2, 44/3
0.086
43
1173/1 , 1173/2,
0.052
0.081
42/1 , 42/2 , 42/3 , 42/4
1173/3 , 1173/4
0.124 0.200
38
1172
0.122
35
4.597
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
0.143
31
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.149
18/1 , 18/2
म. प्र. शासन की भूमि का योग ... 0.000
0.002
19
अब का योग . 4.597
1.286
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अब का योग 1.286 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1292 - प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरं और पारदर्शिता पत्र क्र. 1290- प्रका.- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अंनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1454
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- पतौता 337
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.367 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में )
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.103
15
0.060
16
0.027
14
0.017
13
0.160
1
0.367
अ. निजी पट्टे की भूमि का योंग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग
अब का योग . 0.367
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1294- प्रका. - भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान.
(ग) ग्राम- ऐतला 37
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.357 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.676
3/1, 3/2
0.058
2/1 , 2/2
0.043
16/1 , 16/2
0.361
1/1, 1/2 , 1/3
0.156
17/1 , 17/2
0.063
18/1 , 18/2
. 1.357
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग . 1.357
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1296- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- बक्छेरा 405
( घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.683 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.204
1281
0.038
1282
0.021
1027 1455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.033
1280
0.146
1028
0.007
1035
0.002
1277
0.166
1036
0.016
1274/1 , 1274/2
0.045
1596/1061
0.089
1061
0.116
1060/1 , 1060/2
0.003
1040
0.055
1059
0.117
1057
0.098
1056
0.168
1055
0.022
1053/1 , 1053/2
1054
0.019
1072
0.004
1075
0.543
1083
0.106
0.026
782
0.114
781
0.002
1087
0.088
780
783
0.116
0.129
774/1 , 774/2
0.023
758
0.049
760/1 , 760/2
0.097
763/1 , 763/2 , 763/3
0.001
796
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 2.663
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.008
1024
0.012
779
.. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.020 अब का योग . 2.683
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1298 - प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- पहाड़िया 365
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.030 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.021
344
0.014
325
0.219
29
329
0.405
0.083
343
341
0.021
0.100
342
336
0.019
0.074
334
0.001
333
0.072
335
0.001
338
1.030
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग . 1.030
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1300 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014-15. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
1456
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- पटना 329
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -4.193 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.140
740/1 , 740/2 , 740/3
0.003
739
0.062
738
0.075
743/1 , 743/2 , 743/3
0.089
737
0.084
744
0.190
745/1 , 745/2
0.084
716
0.108
746
0.083
712
0.015
747
0.174
711
0.004
749
0.049
695
0.008
696
0.054
694
692/1/क , 692/1 /ख
0.186
692/1/1/1 , 692/1/1/2,
692/1/घ, 692/2 , 692/2/ख
692/3
0.015
689
0.081
690
0.075
688
0.075
687
0.059
686
0.055
685
(2)
(1)
0.271
525/1 , 525/2
0.001
710
0.046
268
0.150
273/1 , 273/2
0.160
289/1 , 289/2
288/1/1 , 288/1/2 ,
0.105
288/1/3 , 288/1/4 ,.
288/1/5 , 288/1/6 , 288/2
0.033
279
280
0.099
0.055
281
0.153
283
0.031
226
0.021
225
0.231
296/1 , 296/2 , 296/3
300
0.019
0.004
301/1 , 301/2
0.005
297/1 , 297/2
0.058
298
0.031
306
0.013
307/1 , 307/2
0.004
308/1 , 308/2
0.064
309
0.138
310
0.067
311
3.527
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.075
760
0.085
528
0.058
526
0.011
524
0.436
523
0.001
522
0.666
म. प्र. शासन की भूमि का योग
अब का योग . 4.193
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1302- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के 1457
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
पंद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील - रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- सिरखिनी 596
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.300 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2) अ-निजी पट्टे की भूमि
0.121
353
0.015
352/1, 352/2
0.031
354
0.077
355
0.337
341
0.006
337
0.017
343/1 , 343/2 , 343/3
335/1 , 335/ 1/क,
0.330
335/2, 335/3
0.091
333
0.038
334
332/1 , 332/1/क , 0.175 332/2 , 332/3 , 332/4
330/1 , 330/2 , 330/3 , 330/4 0.060
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.298
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.002
0.186
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.002 अब का योग .. 1.300
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1304- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- गेरूआरी 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.523 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.248
0.037
109/1 , 109/2 110/1 , 110/2
0.048
111
112
0.348
0.003
107
117
0.608
0.027
118
0.033
119
120
0.002
121
0.005
0.007
122
0.020
123
0.039
150
0.267
192
0.015
191
0.015
189
0.019
190
0.277
188
0.016
199
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 2.034
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.032
157
0.457
158
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.489
अब का योग 2.523
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
1458
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1306- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- गोरगांव 164
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.808 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
अ- निजी पट्टे की भूमि
1631
0.001
0.042
1622
1621
0.008
0.036
1620
1619
0.005
0.143
1624
1623
0.002
0.009
1625
1627/1 , 1627/2 ,
0.141
1627/3, 1627/4 ,
1627/5
0.044
1603
0.123
1522
0.010
1521
0.098
1523
0.023
1524
0.134
1525
0.040
1526
1527
0.130
0.018
1528/1 , 1528/2
0.202
1545
0.001
1544
0.022
1546
0.265
1547/1 , 1547/2
(2)
(1)
0.001
1548
0.390
1549
0.029
1439
0.049
1435
1440
0.187
1441
0.308
0.015
1413
0.016
1442
0.189
1412/1 , 1412/2
0.035
1411
0.099
1396/1 , 1396/2 , 1396/3 , 1396/4
0.023
1399
0.077
1398
0.126
1397
0.032
1391
0.157
1389/1 , 1389/2
0.034
1387
0.044
1386
0.009
1384
1385
0.074
0.176
1373/1 , 1373/2
0.006
1374/1 , 1374/2
0.002
1375
1370
0.110
0.057
1368
0.048
1366
0.004
1183
0.014
1182
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 3.808
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अब का योग .. 3.808
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 6 मई 2015
क्र. A- 1772- दो- 3-420-80- भाग दस.- श्री एस. के. साहा, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार ( ई ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2015 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 182 दिवस ( एक सौ बयासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार,
गणना- पत्रक
1. श्री एस. के . साहा, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार ( ई ) , उच्च न्यायालय : 23-06-1980 मध्यप्रदेश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-04-2015
: 6 वर्ष 8 माह 3. नियुक्ति दिनांक 23-06-1980
से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 28 वर्ष 1 माह
: 6×15=90 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .
: 28-14 × 15-210 दिन.
6. कालम ( 4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से )
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 300 दिन 8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 118 दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 182दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2015 को शेष अर्जित अवकाश 240+10 दिन) .
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर , दिनांक 5 मई 2015
क्र. D - 2323- दो-2-38-2014.- श्री बी. के. जाटव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 13 से 18 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल 2015 के एवं पश्चात में दिनांक 19 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. जाटव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. जाटव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2325- दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 30 मार्च से 01 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 2 एवं 03 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
1460
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 2327-दो-2-45-2013. श्रीअनुपम श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को दिनांक 30 मार्च से 04 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 05 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2329-दो- 3-35-2011.- श्री आर. पी . वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 12 से 13 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 2332- दो- 2-39-2011.- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 27 अप्रैल से 02 मई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 अप्रैल 2015 के एवं पश्चात में दिनांक 02 एवं 03 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[भाग 1 अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 2334-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 09 से 13 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में पश्चात में दिनांक 6 , 7 एवं 08 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 2336- दो - 2-19- ए-2009.- सुश्री भारती बघेल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 02 से 07 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 8 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D - 2338-दो-2-37-2014.- श्री ओ. पी . सुनरया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 23 से 27 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 मार्च एवं पश्चात में दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
1461
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 मई 2015
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ . पी . सुनरया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 2340-दो- 2-38-2011.- श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 07 से 10 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2342-दो-3-35-2006.- श्री आर. के. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़- ब्यावरा को दिनांक 04 अप्रैल 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 एवं 03 अप्रैल 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 05 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,
व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 6 मई 2015
क्र. 440-गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015-( भाग- ए).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री विजय मालवीय , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को, उनके कार्य के अतिरिक्त , अशोकनगर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री विजय मालवीय को अशोकनगर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री विजय मालवीय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .
क्र. 442-गोपनीय- 2015 -दो- 3-1-2015- ( भाग - ए ) .- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 428- गोपनीय-2015- दो- 3-1-2015 ( भाग - ए) , दिनांक 01 मई, 2015 , जहां तक, इसका संबंध क्रमशः- 1 . श्री राजेश नन्देश्वर, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , भोपाल का, भोपाल से जीरापुर, जिला राजगढ़, 2. श्री मनोज कुमार शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- 1 , उज्जैन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, उज्जैन का, उज्जैन से लौण्डी, जिला छतरपुर .
स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 1 मई 2015
क्र. 430-तीन- 10-42-75 ( रायसेन- बरेली ) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री विजय चंद्रा , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन अपने घोषित कार्यस्थल रायसेन के अतिरिक्त बरेली में भी प्रत्येक माह 15 ( पंद्रह ) दिवस (1 से 15 तक ) , वहाँ श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेगे.
No. 430 - III - 10-42-75 ( Raisen- Bareli ) . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh CivilCourts Act , 1958 ( Act No. 19 of 1958 ) the High Court ofMadhya Pradesh hereby directs that the Shri Vijay Chandra IIIrd Addl . Distt . & Session Judge , Raisen in addition to his place of sitting declared at Raisen shall also sit at Bareli for 15 ( Fifteen ) days in each month (from 1st to 15th) , for holding of Link Court there .
तच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , ओ. एस. डी. (डी. ई ) .
[ भाग 1 1462
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 मई 2015
जबलपुर, दिनांक 8 मई 2015
क्र. 465 - गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी /अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
सारणी
कहां से
कहांको
नाम
क्र.
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (2)
(1)
(3) वारासिवनी
(4) लौण्डी
1
(5) छतरपुर
श्री भूभास्कर यादव
(6) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 466- गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -
सारणी
कहांको
कहां से
क्र.
नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
पदस्थापना के जिले का नाम
(6) (1)
(2)
(3) पोहरी
1 श्री चन्द्रशेखर जायसवाल
(5) राजगढ़
(4) जीरापुर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.