मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 22]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015 ज्येष्ठ. 8 , शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 8 मई 2015
क्र. ई . - 5-871 - आयएएस-लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री धनराजू एस. , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 11 से 21 मई 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री धनराजू एस. की अवकाश अवधि में श्रीमती निशिबाला सिंह, अतिरिक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस . को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री धनराजू एस . द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती निशिबाला सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री धनराजू एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस . अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
1464
भोपाल , दिनांक 11 मई 2015
क्र. ई . - 5-410 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री राकेश अग्रवाल , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , जनशिकायत निवारण विभाग को दिनांक 20 से 30 मई 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनाकं 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री राकेश अग्रवाल की अवकाशं अवधि में उनका प्रभार श्री बी. आर. नायडू, भाप्रसे , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , जनशिकायत निवारण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री राकेश अग्रवाल द्वारा अपर मुख्य सचिव , पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , जनशिकायत निवारण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. आर. नायडू उक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री राकेश अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई . - 5-892 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आशीष सिंह , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, इन्दौर को दिनांक 2 से 15 मई 2015 तक, चौदह दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 12 मई 2015
क्र. ई. - 5-792- आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस. , कलेक्टर , जिला बैतूल को दिनांक 11 से 23 मई 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल की अवकाश अवधि में श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला बैतूल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर जिला बैतूल के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशंकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी . पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 14 मई 2015
क्र. ई . - 5-576- आयएएस लीव -5 - एक. ( 1 ) डॉ. राजेश राजौरा , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , जैव विविधता एवं जैव प्रोद्योगिकी विभाग को दिनांक 15 से 17 अप्रैल 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , जैव विविधता एवं जैव प्रोद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ] .
क्र. ई. - 5-947- आयएएस लीव - 5- एक.-( 1 ) श्रीमती अलका श्रीवास्तव, आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व) सागर संभाग, सागर को दिनांक 25 से 29 अप्रैल 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं .
क्र. ई. -5-845- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सी. जैन, आयएएस. , अपर आयुक्त उज्जैन संभाग को दिनांक 18 से 30 मई 2015 तक कुल तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 मई 2015 तथा 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-675- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री सतीश चन्द्र मिश्र , आयएएस. , प्रमुख सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठय पुस्तक निगम , भोपाल को दिनांक 25 मई से 8 जून 2015 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठय पुस्तक निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
1465 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सतीश चन्द्र मिश्र, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 15 मई 2015
क्र. ई. - 5-791- आयएएस लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस. , कलेक्टर जिला भोपाल को दिनांक 23 से 30 मई 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनाकं 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री निशांत वरवड़े की अवकाश अवधि में श्री बी. एस. जामोद, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री निशांत वरवड़े द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एस. जामोद, कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 मई 2015
क्र. ई. - 5-687- आयएएस लीव- 5- एक. श्री नीतेश व्यास , आयएएस. , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2015 द्वारा दिनांक 5 से 15 मई 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 3 , 4 मई एवं 16 , 17 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक " .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
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गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 मई 2015
क्र. एफ-1 ( ए) 58-2012- ब-2- दो. डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, खण्डवा को दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2015 तक कुल बारह दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे के अवकाश खाते से चौबीस दिवस का अर्धवैतनिक ( HPL ) अवकाश घटाया जायेगा.
( 3 ) अवकाशकाल में डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. 1- ( ए) 92-2001 - ब-2- दो. ( 1 ) श्री जी. पी. उईके, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 6 से 15 अप्रैल 2015 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री जी. पी. उईके, भापुसे, को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. उईके, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ -1 (ए) 86-2013- ब-2-दो. श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर को दिनांक 11 से 18 मार्च 2015 तक कुल आठ दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री मनीष कपूरिया , भापुसे के अवकाश खाते से सोलह दिवस का अर्धवैतनिक ( HPL ) अवकाश घटाया जायेगा.
(3 ) अवकाशकाल में श्री मनीष कपूरिया , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 (ए) 168-1989- ब- 2- दो. श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 5 से 12 जून 2015 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पवन कुमार जैन , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, योजना, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 169-89- ब- 2- दो. श्री एस. एल . थाउसेन, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.जा.क. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 11 से 17 अप्रैल 2015 तक कुल 7 दिवस अर्जित अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री एस. एल. थाउसेन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. थाउसेन , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 19 मई 2015
क्र. एफ-1 ( ए) 243-1993- ब- 2- दो. श्री वरूण कपूर, भापुसे, निदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर को दिनांक 5 जून से 4 जुलाई 2015 तक 30 दिवस का अर्जित अवकाश 5 जुलाई 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पश्चिम क्षेत्र इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री वरूण कपूर भापुसे. , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक/ निदेशक , पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरूण कपूर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 (ए) 128-2011- ब-2- दो. श्री नवनीत भसीन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, मुरैना को दिनांक 1 से 15 मई 2015 तक कुल पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश ले लौटने पर श्री नवनीत भसीन, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री नवनीत भसीन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवनीत भसीन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 20 मई 2015
क्र. एफ -1 (ए) 152-90- ब-2- दो. श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 22 अप्रैल 2015 से 2 मई 2015 तक कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 22 मई 2015
क्र. एफ-1 (ए) 147-1990- ब- 2- दो. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 मई से 10 जून 2015 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजय तिवारी , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (मुख्यालय ) एस.टी.एफ. भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक , एस.टी.एफ. पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 (ए) 214-1996- ब- 2- दो. श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी , इन्दौर को दिनांक 15 से 23 मई 2015 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24 मई 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 में सपत्नीक गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत अंतिम गन्तव्य स्थल बेकटकू बाग ( सिक्किम ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं 1. श्री आर. के. गुप्ता
पत्नी 2. श्रीमती चेतना गुप्ता
पुत्र 3. श्री रोहित गुप्ता
( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर.सी. पंवार, सेनानी, आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 5 ) श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(6 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
1468
क्र. एफ 1 (ए) 27-94- ब-2- दो. श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 18 से 23 मई 2015 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 16, 17 एवं 24 मई 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के लाथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री आलोक रंजन, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री के. पी . खरे , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित करने का लेख किया गया था परन्तु विभागीय आदेश दिनांक 15 मई 2015 द्वारा श्री खरे , भापुसे अन्यत्र स्थानांतरित हो गये है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 (ए) 253-1988- ब-2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 19 जून 2015 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 13 , 14 एवं 20, 21 जून 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) डॉ. आर.के. गर्ग , भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी . के. माथुर, पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी. पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) डॉ. आर.के. गर्ग , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह , अपर मुख्य सचिव.
[भाग 1 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 18 मई 2015
फा. क्र. 3 ( सी ) 8-86- इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन , श्री आदित्य चौबे , अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR ) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पांच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.
(2 ) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 3 ( सी ) 8-86 - इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन , श्री अरूण शुक्ला, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/ - (रुपये पांच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.
(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 मई 2015
क्र. 611.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
(2)
भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)
ग्राम जामुनढोंगा, प.ह.नं. 22 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-395.549 हेक्टेयर ग्राम नौरीटोला, प.ह.नं. 22 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 मई 2015
क्र. ई 1-173-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है: -
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4)
(3)
(2)
(1)
1
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग .
श्री व्ही. सी. सेमवाल ( 1985 ) , प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल , राजभवन, भोपाल.
2
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन .
प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल.
श्री अजय तिर्की ( 1987 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग .
3
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग.
श्रीमती वीरा राणा ( 1988 ) , आयुक्त- सह- संचालक, हस्तशिल्प तथा हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प तथा हाथकरघा विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) .
4
सचिव, मध्यप्रदेश शासन .
श्री आशीष श्रीवास्तव ( 1992 ) , पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत.
आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग .
5 श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी ( 1993 ) , पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.
आयुक्त-सह-संचालक, हस्तशिल्प तथा हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प तथा हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) .
6
सचिव, कार्मिक, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग.
श्रीमती रश्मि अरूण शमी ( 1994 ) , आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग.
( 2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती रश्मि अरूम शमी द्वारा सचिव, कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय , भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव , कार्मिक मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित केवल प्रमुख सचिव, कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.
(3 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती वीरा राणा , भाप्रसे ( 1988 ) द्वारा प्रमुख सचिव , पर्यटन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे ( 1994 ) सचिव , मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन तथा पर्यटन विभाग एवं सचिव , मुख्यमंत्री केवल सचिव, पर्यटन विभाग के कार्यभारत से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
1470
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 मई 2015
क्र. एफ - 19-44-2015- बी- ग्यारह . उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कंडिका 10.7 में उल्लेखित प्राथमिकता विकासखण्डों में स्थापित होने वाले वृहद एवं मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई को अतिरिक्त मूल्य सवंर्धित कर ( VAT ) और केन्द्रीय विक्रय कर ( CST ) सहायता दिये जाने का उल्लेख है, इन 229 प्राथमिक विकासखण्डों की सूची संलग्न है . उक्त 229 विकासखण्डों में से जिस वित्तीय वर्ष में किसी विकासखण्ड में कोई वृहद/मेगा औद्योगिक परियोजना व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करती है, तो उसके आगामी वित्तीय वर्ष से ऐसा विकासखण्ड स्वतः ही प्राथमिकता विकासखण्डों की सूची से पृथक् हो जायेगा.
संलग्न : 229 विकासखण्डों की सूची
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.
उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका क्रमांक 10.7 में " प्राथमिकता विकासखण्ड " की सूची
जिले का नाम
अनुक्रमांक
जिले में स्थित विकासखण्डों की कुल संख्या ( नाम सहित )
दिनांक 1-10-2014 को प्राथमिकता विकासखण्ड की कुल संख्या (नाम सहित) (4)
(3)
(2)
(1)
1
इन्दौर
इन्दौर
(1) देपालपुर
(4) महू सांवेर देपालपुर
2
(7)
बड़वानी
बड़वानी
(7) बड़वानी पाटी,
राजपुर,
ठीकरी ,
सेंधवा,
पानसेमल,
नवाली,
पाटी, राजपुर, ठीकरी , सेंधवा, पानसेमल, नवाली,
खण्डवा
(6)
3
खंडवा
पंधाना
हरसूद
खालवा
पुनासा
किल्लौद
(7) खंडवा छैगांवमाखन पंधाना हरसूद खालवा पुनासा किल्लौद
निरंक
4
बुरहानपुर
(2) बुरहानपुर, खकनार 1471
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
5
(6) झाबुआ
झाबुआ रामा रानापुर मेघनगर थांदला पेटलावद 6
(6) अलीराजपुर
आलीराजपुर
सोंडवा कठिठवाडा आजादनगर जोबट उदयगढ़ 7
धार
(10)
धार तिरला सरदारपुर बाग कुक्षी डही निसरपुर मनावर गंधवानी बदनावर 8
(3) पीथमपुर
नालछा
धरमपुरी उमरबन खरगौन
9
(9)
खरगौन
कसरावद बडवाह महेश्वर भीकनगांव झिरन्या भगवानपुरा गोगावां सेगाव 10
रीवा
(9)
रीवा
रायपुर कर्चुलियान (4)
(5)
झाबुआ रामा रानापुर
थांदला
पेटलावद
(6)
आलीराजपुर
सोंडवा
कठिठवाडा
आजादनगर
जोबट
उदयगढ़
(2)
धार
बदनावर
(1)
उमरबन
(6)
महेश्वर
भीकनगांव
झिरन्या भगवानपुरा
गोगावां
सेगाव
(8)
रायपुर कर्चुलियान
गंगेव [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
1472
(4)
(3)
(2)
(1)
नईगढ़ी मउगंज हनुमना त्योथर जवा सिरमौर
गंगेव नईगढ़ी मउगंज हनुमना त्योथर जवा सिरमौर
सतना
11
(8) नागौद उचेहरा अमरपाटन रामनगर मझगवां
(8) नागौद उचेहरा अमरपाटन रामनगर मझगवां सेहावल मैहर रामपुर बाघेलान
12
शहडोल
(5)
(4) ब्यौहारी जयसिंहनगर गोहपारू सोहागपुर
ब्यौहारी जयसिंहनगर गोहपारू सोहागपुर बुढार
13
उमरिया
(3)
करकेली मानपुर बिरसिंहपुर पाली
(3) करकेली मानपुर बिरसिंहपुर पाली
14
(4)
अनूपपुर
(3) पुष्पराजगढ़ अनूपपुर कोतमा
पुष्पराजगढ़ अनूपपुर कोतमा जैतहरी
15
सीधी
(5)
(4) सीधी सिहावल मझौली कुसमी
सीधी सिहावल रामपुर नैकिन मझौली कुसमी
सिंगरौली
16
(3)
(1) बैढन
बैढन चितरंगी 1473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
देवसर 17
भोपाल
(2) फन्दा बैरसिया सीहोर
18
(5) सीहोर आष्टा बुदनी नसरूल्लागंज इछावर 19
रायसेन
(4)
सिलवानी गैरतगंज बेगमगंज साँची मण्डीदीप
20
(3)
ओबेदुल्लागंज बाडी उदयपुरा.
21
(6) राजगढ़
नरसिंहगढ़ राजगढ़ सारंगपुर ब्यावरा जीरापुर खिलचीपुर 22
विदिशा
(7)
विदिशा, ग्यारसपुर नटेरन सिरोंज लटेरी बासौदा कुरवाई 23
(10) बैतूल
बैतूल
चिचोली मुलताई प्रभातपट्टन आमला घोड़ाडोगरी शाहपुर भैंसदेही भीमपुर (4)
(1) बैरसिया
(5)
नसरूल्लागंज
इछावर
(3)
सिलवानी गैरतगंज बेगमगंज
(2)
बाडी उदयपुरा
(4)
राजगढ़ सारंगपुर जीरापुर खिलचीपुर
(6)
ग्यारसपुर नटेरन सिरोंज लटेरी बासौदा कुरवाई
(9)
चिचोली
मुलताई प्रभातपट्टन आमला घोड़ाडोगरी शाहपुर भैसदेही भीमपुर आठनेर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
1474
(2)
(1)
(3) आठनेर 24
होशंगाबाद
(7) होशंगाबाद केसला सिवनीमालवा बाबई सोहागपुर पिपरिया बनखेडी
(3) 25
हरदा
हरदा खिरकिया टिमरनी 26
ग्वालियर
(4)
घाटीगांव मुरार डबरा भितरवार 27
(8) शिवपुरी
शिवपुरी पोहरी कोलारस बदरबास करैरा नरवर पिछोर खनियाधाना 28
(5) गुना
गुना बमोरी राघौगढ़ आरोन चाचोडा अशोकनगर
(4) 29
अशोक नगर ईसागढ़ चंदेरी मुंगावली दतिया
(3) 30
दतिया
भाण्डेर (4)
(4)
सिवनीमालवा बाबई
सोहागपुर
पिपरिया
(1) टिमरनी
(3)
घाटीगांव डबरा भितरवार
(8) शिवपुरी पोहरी कोलारस बदरबास करैरा नरवर पिछोर खनियाधाना
(3) बमोरी आरोन चाचोडा
(4)
अशोक नगर ईसागढ़ चंदेरी मुंगावली
(2) भाण्डेर .
सेंवढ़ा 1475
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
सेंवढ़ा
31
भिण्ड
(4)
अटेर भिण्ड रोन
(4) अटेर भिण्ड रोन लहार
लहार
32
(1)
मालनपुर
मेहगाँव
(2) गोहद मेहगाँव
33
(6)
(7)
मुरैना
पोरसा अम्बाह जौरा पहाडगढ़ सबलगढ कैलारस
पोरसा अम्बाह मुरैना जौरा पहाडगढ़ सबलगढ कैलारस
1
34
(3)
(3)
श्योपुर
श्योपुर कराहल विजयपुर
श्योपुर कराहल विजयपुर
35
सागर
(8)
(11)
जैसीनगर
सागर जैसीनगर
खुरई मालथीन देवरी केसली रहली शाहगढ़ राहतगढ
खुरई मालथीन बीना देवरी केसली रहली बण्डा शाहगढ़
36
दमोह
(5)
(7)
हटा जबेरा तेदूखेड़ा पटेरा बटियागढ
दमोह हटा पथरिया जबेरा तेदूखेडा पटेरा बटियागढ़
37
पन्ना
(5)
(5)
अजयगढ़
अजयगढ़ [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
1476
(3) (2)
(1)
पन्ना
गुनौर
पवई
शाहनगर 38
(6) टीकमगढ़
टीकमगढ़
जतारा
पलेरा
बल्देवगढ़
पृथ्वीपुर
निवाड़ी 39
छतरपुर
(8)
छतरपुर
नौगांव
लवकुशनगर (लौंडी)
गौरीहार ( बारीगढ )
बडामलहरा
राजनगर
बिजावर
बक्स्वाहा* उज्जैन
40
(6)
उज्जैन
घटिया
तराना
बड़नगर
महिदपुर
खाचरौद देवास
41
(6)
देवास
सोनकच्छ
टोकखुर्द
कन्नौद
खातेगांव
बागली रतलाम
42
(6)
रतलाम
जावरा
सैलाना पन्ना गुनौर
पवई
शाहनगर
(6)
टीकमगढ़
जतारा
पलेरा
बल्देवगढ़
पृथ्वीपुर
निवाड़ी
(8)
छतरपुर
नौगांव
लवकुशनगर ( लौंडी)
गौरीहार ( बारीगढ़ )
बडामलहरा
राजनगर
बिजावर
बक्स्वाहा*
(4)
घटिया
तराना
बड़नगर
महिदपुर
(5)
सोनकच्छ
टोकखुर्द
कन्नौद
खातेगांव
बागली
(4)
सैलाना
आलोट
पिपलोदा 1477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
आलोट पिपलोदा बाजना 43
(8) शाजापुर
शुजालपुर
शाजापुर कालापीपल बडोदिया आगर बडोद नलखेडा सुसनेर मंदसौर
44
(5)
मन्दसौर मल्हारगढ़ सीतामउ गरोठ भानपुरा.
नीमच
45
(3)
नीमच जावद मनासा 46
(7) जबलपुर
पनागर
पाटन
मझौली कुण्डम शहपुरा सिहोरा (4)
बाजना
(6)
कालापीपल
बडोदिया
आगर
बडोद
नलखेडा
सुसनेर
(3)
सीतामउ
गरोठ
भानपुरा
(1)
मनासा
(3)
पाटन मझौली
कुण्डम
जबलपुर ( बरगी )
कटनी
47
(6) (2)
मुडवार (कटनी )
रीठी ढीमरखेडा
विजयराघवगढ़
बडवारा
रीठी
ढीमरखेडा बहोरीबंद 48
(6) नरसिंहपुर
नरसिंहपुर करेली बहोरीबंद
(2)
गोटेगांव
चीचली 1478
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
(3) (2)
(1)
गोटेगांव
साईखेड़ा
चीचली
चॉवरपाठा 49
(11) छिन्दवाड़ा
तमियाँ
जुन्नारदेव
हर्रई
मोहखेड़
बिछुआ
परासिया अमरवाड़ा छिन्दवाड़ा सौसर पाण्डुर्ना चौरई बालाघाट
50
(10)
बालाघाट
लांजी
कटंगी
बिरसा किरनापुर वारासिवनी खैरलांजी
लालबर्रा
बैहर
परसवाड़ा 51
सिवनी
(8)
सिवनी
छपारा
लखनादौन
कुरई
बरघाट
केवलारी
घंसौर
धनौरा 52
मंडला
(9)
मण्डला
नैनपुर
बिछिया
मवई
घुघरी (4)
(8)
तमियाँ
जुन्नारदेव
परासिया
अमरवाड़ा
हर्रई
मोहखेड़
बिछुआ
चौरई
(8)
किरनापुर
लांजी
वासासिवनी
कटंगी
खैरलांजी
लालबर्रा
बैहर
परसवाड़ा
(7)
छपारा
लखनादौन
कुरई
बरघाट
केवलारी
घंसौर
धनौरा
(8)
मण्डला
नैनपुर
बिछिया
मवई
घुघरी 1479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(4)
(2)
(3)
(1)
मोहगांव
मोहगांव
बीजाडांडी
निवास
नारायणगंज
बीजाडांडी
नारायणगंज
53
डिण्डोरी
(7)
(7)
डिण्डौरी
डिण्डौरी
समनापुर
अमरपुर
अमरपुर
बजाग
बजाग
करंजिया
करंजिया
शाहपुरा
शाहपुरा
मेहदवानी
मेहदवानी
229
समनापुर 313
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मई 2015
क्र. एफ 1 ( बी) 84-2014- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिकी ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ 5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिकी ) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है: -
पदस्थापना कार्यालय/स्थल क्र. लोक सेवा
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
अनुशंसित
आयोग द्वारा मुख्य सूची का क्र.
(4)
(3)
(1) (2)
1
04
क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल (वाइस लैब हेतु) .
श्री अखिलेश कुमार सोनी , द्वारा श्री अंशुमन सोनी, म. नं. 225, डब्ल्यू-41 , लुहार गली , चकरा घाट, सागर- म . प्र . 470002 .
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर 2
08 श्री पंकज कुमार पाण्डे , पीएलडी लैब , यूजीसी- डीएई, कॉनर्सोटियमं फार साइंटिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटी कैम्पस , खण्डवा रोड, इन्दौर म. प्र . - 452001 .
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर 3
09 श्री ऋषिकेश यादव , रूम नं . बी-133 , बालक छात्रावास ( हॉस्टल ) एयरपोर्ट बायपास रोड, गांधी नगर, आरजीपीबी, भोपाल-462033 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
1480
(4)
(3)
(2)
(1)
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर 14
4
डॉ. अर्पिता सक्सेना,
एम/55 , थाटीपुर कॉलोनी, पीओ रामकृष्णपुरी , मुरार, ग्वालियर म . प्र. - 474011 .
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर 5
26 श्री रामदा कनेश, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , निसरपुर, तहसील- कुक्षी, जिला धार म. प्र . - 454335.
2. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 1993 से शासित होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .
4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी .
5. लागू होगी. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना 6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
7. परीवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .
8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं , उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा .
9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण - पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/ संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय /कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
10. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वगों को आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. श्रीवास, अवर सचिव.
1481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2015
फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-1110- इक्कीस ब ( एक ) 15. - ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17( ई ) -2009-2251 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 10 मई 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की सारणी में, अनुक्रमांक 6, 7, 9, 10, 11 , 12 , 13 , 16 , 18, 20 , 21 , 22 , 24, 26 , 27, 29, 30, 31 , 33 , 34, 35 , 37 , 38 , 39 , 45 , 46 , 47 , 48 , 50 , 51 , 55 , 56 , 59 , 60 , 62 , 63 , 65 , 67 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77, 78 , 79 , 80, 83, 84 , 85 एवं 86 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
सारणी
पदस्थापना का स्थल न्यायाधिकारी का नाम
अनु- क्रमांक
(3) (2)
(1)
चंदेरी 6. श्री दीपक चौधरी , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 .
बालाघाट 7. श्री राकेश कुमार ठाकुर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
बैतूल 9. श्री कमलेश सनोडिया, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
मुलताई 10. श्री जयदीप सोनबर्से, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .
भिण्ड 11 . श्री मनोज कुमार तिवारी, (जूनि. ) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 .
लहार 12. श्री सतीश कुमार गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
भोपाल 13. श्री संजय पाल सिंह बुंदेला, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
छतरपुर 16. श्री प्रवीण पटेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
छिन्दवाड़ा 18 . श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय
का नाम
(6) मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम (5)
(4)
चंदेरी
चंदेरी अशोकनगर
बालाघाट
बालाघाट
बालाघाट बैतूल
बैतूल
बैतूल
मुलताई
मुलताई
बैतूल
भिण्ड
भिण्ड भिण्ड
लहार
लहार भिण्ड
भोपाल भोपाल
भोपाल
छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा 1482
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
(3) (2)
(1)
दमोह 20. श्री दीपक शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
हटा 21. श्रीमती सुशीला वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
दतिया 22. श्री राकेश बंसल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 ..
देवास 24. श्री ओम प्रकाश रघुवंशी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
धार 26 . श्री निरंजन कुमार पांचाल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
मनावर 27 . श्री हर्ष सिंह बहरावत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
खण्डवा 29. श्री हेमंत कुमार यादव , . चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
30.
गुना श्री विपिन लावनिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
31.
(6)
(5)
(4)
दमोह दमोह
दमोह
हटा दमोह
हटा
दतिया
दतिया
दतिया
देवास
देवास
देवास
धार
धार
धार
मनावर
मनावर
धार
खण्डवा
खण्डवा खण्डवा
गुना गुना
गुना
चाचोड़ा
चाचोड़ा
गुना
चाचोड़ा
श्री संजय अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
डबरा 33. श्री गिरिराज प्रसाद गर्ग प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 .
हरदा 34. डॉ. कु. महजबीन खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 . के अतिरिक्त न्यायाधीश .
डबरा
डबरा ग्वालियर
हरदा
हरदा
हरदा
होशंगाबाद
होशंगाबाद
होशंगाबाद
होशंगाबाद
35. श्री चन्द्रकिशोर बारपेटे , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
इन्दौर 37. श्री दिलीप गुप्ता, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
38.
जबलपुर तनवीर अहमद खान, पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
पाटन 39. विकास भटेले, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
इन्दौर इन्दौर
इन्दौर
जबलपुर
जबलपुर
जबलपुर
पाटन
पाटन
जबलपुर 1483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
गरोठ 45. श्री वंदन मेहता, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
46.
मुरैना श्री संजय कुमार गुप्ता, ( सीनि. ) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
अम्बाह 47. श्री सुधीर सिंह ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
(5)
(6) (4)
गरोठ मंदसौर
गरोठ
मुरैना
मुरैना
मुरैना
अम्बाह
अम्बाह मुरैना
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
48. श्री विकास कुमार शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 .
नीमच 50. श्री किशोर कुमार गहलोत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
मनासा 51. श्री मानवेन्द्र पवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
ब्यावरा 55. श्री विवेक शर्मा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 . के अतिरिक्त न्यायाधीश.
रतलाम 56. श्रीमती कविता दीप खरे , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 . के अतिरिक्त न्यायाधीश.
सिरमौर 59. श्री तेजप्रताप सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
सागर 60 . श्री प्रशांत कुमार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
सतना 62. श्री अनिल कुमार पाठक, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
नागौद 63 . श्री राजेश सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
65.
बुधनी श्री आदित्य रावत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
नीमच
नीमच नीमच
मनासा
मनासा
नीमच
1. ब्यावरा
1. ब्यावरा राजगढ़
2. राजगढ़
2. राजगढ़
रतलाम
रतलाम
रतलाम
सिरमौर
सिरमौर रीवा
सागर सागर
सागर
सतना
सतना
सतना
नागौद
सतना
नागौद सीहोर
बुधनी
बुधनी
लखनादौन
लखानादौन सिवनी
लखनादौन
67. श्री संजय कुमार जैन, (जूनि. - 2 ) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
1484
(2)
(3) (1)
(5)
(6) (4)
जयसिंहनगर
जयसिंहनगर शहडोल
जयसिंहनगर
69 . श्री अमित नगायच, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
70.
शाजापुर श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
आगर 71. श्री अजयनील करौठिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
73.
शिवपुरी श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा ( सीनि. ) , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 .
सीधी 75. श्री जैनुअल आबदीन, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 .
मझौली 76. श्री पवन कुमार पटेल, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .
77.
बैढ़न श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश .
शाजापुर
शाजापुर
शाजापुर
आगर
आगर शाजापुर
शिवपुरी
शिवपुरी
शिवपुरी
सीधी
सीधी सीधी
मझौली सीधी
मझौली
सिंगरोली
बैढ़न
बैढ़न
टीकमगढ़
टीकमगढ़
78. श्री वरीन्द्र कुमार तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 . के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
79 .
निवाड़ी श्री प्रदीप कुमार दुबे, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
उज्जैन 80. श्री आशुतोष शुक्ला, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
विदिशा 83. श्री आलोक मिश्रा , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
सिरोंज 84. श्री विनोद कुमार पाटीदार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
निवाड़ी
निवाड़ी
उज्जैन
उज्जैन उज्जैन
विदिशा
विदिशा
विदिशा
सिरोंज
सिरोंज
विदिशा
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
85. श्री अमित कुमार भूरिया , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
भीकमगांव मण्डलेश्वर
भीकनगांव
भीकनगांव
86. श्री सदाशिव दांगोड़े , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 .
1485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
F.No. 17 (E) 43-2009-1110- XXI - B ( 1 ) -15 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 ( E )43-2009- 2251 - XXI - B ( 1 ) , dated 10th May 2013 , namely : -
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial numbers 6 , 7 , 9 , 10, 11 , 12, 13 , 16 , 18 , 20 , 21 , 22 , 24, 26, 27, 29, 30 , 31 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 39, 45 , 46, 47, 48 , 50, 51 , 55 , 56 , 59 , 60, 62 , 63 , 65, 67 , 69 , 70, 71 , 73 , 75 , 76, 77 , 78, 79 , 80, 83 , 84 , 85 and 86 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : --
S.No.
Place of Posting Name of Nyayadhikari
(3) (2)
(1)
Chanderi "6 .
TABLE
Name of Civil District
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya (6) (4)
Chanderi Chanderi
Ashoknagar
Shri Deepak Chaudhary , Civil Judge Class - II .
7.
Balaghat Shri Rakesh Kumar Thakur , II Civil Judge Class - I .
Betul 9. Shri Kamlesh Sanodiya, IV Civil Judge Class - I .
Multai 10. Shri Jaideep Sonbarse , II Civil Judge Class - II .
11.
Bhind Shri Manoj Kumar Tiwari (Jr. ) II Civil Judge Class - II .
Lahar 12. Shri Satish Kumar Gupta , I Civil Judge Class - I .
13.
Bhopal Shri Sanjay Pal Singh , Bundela , III Civil Judge Class - I .
16.
Chhatarpur Shri Praveen Patel , II Civil Judge Class - I .
Balaghat Balaghat
Balaghat
Betul
Betul
Betul
Multai Betul
Multai
Bhind
Bhind
Bhind
Lahar Bhind
Lahar
Bhopal Bhopal
Bhopal
Chhatarpur Chhatarpur
Chhatarpur
Chhindwara Chhindwara
Chhindwara
18.
Chhindwara Shri Mahendra Kumar Tripathi , II Civil Judge Class - I .
Damoh 20. Shri Deepak Sharma , II Civil Judge Class - I .
Hatta 21 . Smt. Susheela Verma . CivilJudge Class - 1 .
Datia 22. Shri Rakesh Bansal . II Civil Judge Class - 1 .
Dewas 24. Shri Om Prakash Raghuvanshi IV Civil Judge Class - I .
Dhar 26. Shri Niranjan Kumar Panchal , II Civil Judge Class - 1 .
Damoh
Damoh
Damoh
Hatta
Hatta
Damoh
Datia Datia
Datia
Dewas
Dewas
Dewas
Dhar Dhar
Dhar [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
1486
(3) (2)
(1)
Manawar 27. Shri Harsh Singh Behrawat , CivilJudge Class - 1 .
Khandwa 29. Shri Hemant Kumar Yadav, IV Civil Judge Class - I .
Guna 30. Shri Bipin Lavania, II Civil Judge Class - I .
Chachoda 31. Shri Sanjay Agrawal , Additional Judge to Civil Judge Class - I .
Dabra 33. Shri Giriraj Prasad Garg , I Civil Judge Class - II .
Harda 34. Dr. Ku . Mehjabeen Khan , Additional Judge to I Civil Judge Class - I .
35 .
Hoshangabad
(5)
(6) (4)
Manawar Dhar
Manawar
Khandwa
Khandwa Khandwa
Guna Guna
Guna
Chachoda Chachoda
Guna
Dabra
Dabra
Gwalior
Harda Harda
Harda
Hoshangabad
Hoshangabad
Hoshangabad
Shri Chandra Kishore Barpete , II Civil Judge Class - I .
Indore 37 . Shri Dileep Gupta , III Civil Judge Class - I .
38.
Jabalpur Shri Tanveer Ahmed Khan , V Civil Judge Class - I .
Patan 39 . Shri Vikas Bhatele , CivilJudge Class - I .
Garoth 45. Shri Vandan Mehta , Civil Judge Class - I .
Morena 46. Shri Sanjay Kumar Gupta , (Sr. ) II Civil Judge Class - I .
Ambah 47. Shri Sudhir Singh Thakur, CivilJudge Class - I .
48.
Narsinghpur
Indore
Indore
Indore
Jabalpur Jabalpur
Jabalpur
Patan
Patan
Jabalpur
Garoth
Garoth
Mandsaur
Morena
Morena
Morena
Ambah
Ambah
Morena
Narsinghpur Narsinghpur
Narsinghpur
Shri Vikas Kumar Sharma , III Civil Judge Class - II .
Neemuch
Neemuch
Neemuch
Neemuch 50 . Shri Kishore Kumar Gahlot , II Civil Judge Class - I .
Manasa 51. Shri Manvendra Pawar , 1 CivilJudge Class - 1 .
Biaora 55. Shri Vivek Sharma , Additional Judge to 1 Civil Judge Class - 1 .
56 .
Ratlam Smt . Kavita Deep Khare , Additional Judge to 1 Civil Judge Class - 1 .
Sirmour 59 . Shri Tej Pratap Singh , 1 Civil Judge Class - 1 .
Manasa
Manasa
Neemuch
Rajgarh
1. Biaora 2. Rajgarh
1. Biaora 2. Rajgarh
Ratlam
Ratlam
Ratlam
Rewa
Sirmour
Sirmour 1487
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
60.
Sagar Shri Prashant Kumar , II Civil Judge Class - I .
Satna 62. Shri Anil Kumar Pathak , VI Civil Judge Class - 1 .
63.
Nagod Shri Rajesh Singh I Civil Judge Class - I .
Budhni 65. Shri Aditya Rawat , Additional Judge to Civil Judge Class - I .
67.
Lakhnadon Shri Sanjay Kumar Jain ( Jr. - 2) Additional Judge to Ist Civil Judge Class - I .
69 .
Jaisinghnagar Shri Amit Nagayach , I Civil Judge Class - II.
70.
(5)
(6) (4)
Sagar
Sagar
Sagar
Satna
Satna
Satna
Satna
Nagod
Nagod
Budhni
Budhni Sehore
Seoni
Lakhnadon
Lakhnadon Shahdol
Jaisinghnagar Jaisinghnagar
Shajapur
Shajapur Shri Yogendra Kumar Tyagi , Additional Judge to Ist Civil Judge Class - I .
71.
Agar
Shajapur Shajapur
Agar
Agar
Shajapur
Shri Ajayneel Karothiya; Civil Judge Class - I .
73 .
Shivpuri Shri Ravindra Kumar Sharma , (Sr. ) III Civil Judge Class - II .
Sidhi 75. Shri Jainul Abedin , IV Civil Judge Class - II .
76.
Majholi Shri Pawan Kumar Patel , Civil Judge Class - II .
Waidhan 77 .
Shivpuri
Shivpuri Shivpuri
Sidhi Sidhi
Sidhi
Sidhi
Majholi Majholi
Waidhan Waidhan
Singrauli
Shri Gulab Chandra Mishra , II Additional Judge to I Civil Judge Class - I .
78 .
Tikamgarh
Tikamgarh Tikamgarh
Shri Varindra Kumar Tiwari III Additional Judge to I Civil Judge Class - I .
Niwari 79.
Tikamgarh
Niwari
Niwari
Tikamgarh
Shri Pradeep Kumar Dubey, Civil Judge Class - 1 .
80 .
Ujjain Shri Ashutosh Shukla , VI Civil Judge Class - I .
Vidisha 83. Shri Alok Mishra . III Civil Judge Class - I .
84.
Sironj Shri Vinod Kumar Patidar . Civil Judge Class - 1.
Mandleshwar 85. Shri Amit Kumar Bhuriya , Civil Judge Class - 1 .
Ujjain
Ujjain
Ujjain
Vidisha Vidisha
Vidisha
Vidhisha
Sironj
Sironj
Mandleshwar
Mandleshwar
Mandleshwar
Mandleshwar
86 .
Bhikangaon Shri Sadashiv Dangode , CivilJudge Class - 11 .
Bhikangaon
Bhikangaon मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
1488
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल, दिनांक 18 मई 2015
क्र. 3139-857 -अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- लेखा व स्थापना ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(3) (1)
(2)
उज्जैन संभाग
उपयंत्री 1 श्री देवीसिंह डावर
क्र. 3141-899 - अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- स्विच गैयर तथा संरक्षण ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(3) (1)
(2)
इन्दौर संभाग
उपयंत्री 1 श्री सुरेन्द्र नाथ खरे
ग्वालियर संभाग
उपयंत्री 2 श्री निशांत श्रीवास्तव
(2)
(3) (1)
उपयंत्री 2 श्री लक्ष्मी नारायण मानमोडे
उज्जैन संभाग
उपयंत्री 3 श्री सरोज बाबु वंजारी
क्र. 3145-879 -अका-विपप्र-2015 .- राज्य शासन द्वारा समस्त विभागों के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 23 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
(3)
ग्वालियर संभाग
1 श्री राहुल कुमार इंदरचंद लोढ़ा अति. पुलिस अधीक्षक
नायब तहसीलदार 2 डॉ. महेश सिंह कुशवाह
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 3 श्री रामलाल पनिका
राजस्व निरीक्षक 4 श्री राम कुमार पनिका
राजस्व निरीक्षक 5 श्री राजेश कुमार सिंह
राजस्व निरीक्षक 6 श्री मनोज कुमार तिवारी
राजस्व निरीक्षक 7 श्री राम मनोरथ प्रजापति
सहायक प्रबंधक 8 श्री राजेश कुमार पटेल
सहायक यंत्री
3 श्री सतेन्द्र सिंह भदौरिया
क्र. 3143-889-अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- भू- योजन तथा विद्युत् सुरक्षा ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
पदनाम (3)
होशंगाबाद संभाग
उपयंत्री 1 सुश्री उषा अहिरवार
क्र. 3147-906- अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम (2)
(3) अनुक्रमांक (1)
उच्चस्तर
रीवा संभाग
सहायक प्रबंधक 1 श्री राजेश कुमार पटेल
सागर संभाग
सहायक प्रबंधक 2 श्री कुलदीप चौरहा 1489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(1)
(3) (2)
जबलपुर संभाग
सहायक प्रबंधक 3 श्री सोन लाल धुर्वे
क्र. 3168-900-अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
जिला संयोजक 1 श्री प्रशान्त आर्य
क्र. 3170-878 -अका- विपप्र-2015 . - राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 20 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- व्यवहारिक परीक्षा ( आदेश लिखने के संबंध में पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर
सागर संभाग
सहायक पंजीयक 1 सुश्री दीप्ति बनवासी
क्र. 3172-869-अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर
होशंगाबाद संभाग
परियोजना अधिकारी 1 श्री चयेन्द्र कुमार बुडेकर
इन्दौर संभाग
2 श्री संजय गहरवाल
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
(2)
(3) (1)
3 श्री कालू सिंह बघेल
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
4 श्रीमती रीता नाथ
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
जबलपुर संभाग
5 श्री अरूण प्रताप सिंह निरंजन जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
6 श्री राधेश्याम वर्मा
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
7 श्री इन्द्र कुमार साहू
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
8 डॉ. मोनिका बिसेन
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
9 कु. वनश्री कुर्वेती
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
क्र. 3174-872-अका-विपप्र - 2015.- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा ( पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर
होशंगाबाद संभाग
1
परियोजना अधिकारी श्री चयेन्द्र कुमार बुडेकर
इन्दौर संभाग
2 श्री संजय गहरवाल
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
3 श्री कालू सिंह बघेल
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
4 श्रीमती रीता नाथ
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
जबलपुर संभाग
5 श्री अरूण प्रताप सिंह निरंजन जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
6 श्री राधेश्याम वर्मा
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
1490
(3) (2)
(1)
7 श्री इन्द्र कुमार साहू
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
8 डॉ. मोनिका बिसेन
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
१ कु. वनश्री कुर्वेती
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
क्र. 3176-896-अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - ए ( बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
पदनाम (3)
उच्चस्तर
क्र. 3180-893 -अका- विपप्र-2015 . - राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 16 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम
(3) परीक्षार्थी का नाम (2)
अनुक्रमांक (1)
निम्नस्तर
जबलपुर संभाग
आबकारी उप निरीक्षक 1 श्रीमती गिरिजा धुर्वे
आबकारी उप निरीक्षक 2 श्रीमती इन्दु उपाध्याय
क्र. 3184-891 -अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- व्यवहारिक परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
जबलपुर संभाग
जिला संयोजक 1 श्री प्रशान्त आर्य
क्र. 3178-905 -अका-विपप्र-2015 . - राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
अनुक्रमांक
पदनाम (3) परीक्षार्थी का नाम (2)
(1)
उच्चस्तर
इन्दौर संभाग
जिला आबकारी अधिकारी 1 श्री शैलेश कुमार जैन
जबलपुर संभाग
2 श्री जितेन्द्र कुमार अलावे सहायक जिला आबकारी अधिकारी.
आबकारी उप निरीक्षक 3 श्रीमती गिरिजा धुर्वे
निम्नस्तर
जबलपुर संभाग
आबकारी उप निरीक्षक 1 श्रीमती इन्दु उपाध्याय
(3) (2)
(1)
भोपाल संभाग
1 श्री शिव दयाल
सी. एस. पी.
2 श्री रियाज इकबाल
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
ग्वालियर संभाग
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 3 श्री राहुल कुमार इंदरचंद लोढा
4 श्री विवेक अग्रवाल
सी. एस. पी.
जबलपुर संभाग
5 श्रीविवेक सिंह
सी. एस. पी.
एस. डी. ओ . पी.
6 श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान
उज्जैन संभाग
7 श्री मयंक अवस्थी
नगर पुलिस अधीक्षक
सागर संभाग
एस. डी. ओ. पी.
8 कुमार प्रतीक
डी. एस. पी.
9 श्री राकेश कुमार पन्द्रो
क्र. 3186-876-अका- विपप्र-2015 .- राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो 1491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(3)
(2)
(1)
दिनांक 16 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया ( टिप्पणी रहित- पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
उच्चस्तर
ग्वालियर संभाग
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(3)
(2)
(1)
शिक्षक ( श्रवण बाधित )
1 श्री नरेन्द्र खोड़े
उज्जैन संभाग
उच्चस्तर रीवा संभाग
अधीक्षक
2 श्रीमती संध्या शर्मा
उप पंजीयक
1 श्रीमती पूनम श्रीवास्तव
भोपाल , दिनांक 19 मई 2015
क्र. 3195-871 - अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र चतुर्थ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
(3)
(2)
अनुक्रमांक (1)
क्र. 3191-888- अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 16 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- विद्युत् संबंधी विधियां ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
उच्चस्तर
जबलपुर संभाग
परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
पदनाम (3)
(1)
(2)
1 श्रीमती मंजूषा शर्मा
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
उज्जैन संभाग
2 श्री अरूण प्रताप सिंह निरंजन
उपयंत्री
1 श्री देवीसिंह डावर
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
3 श्री राधेश्याम वर्मा
जबलपुर संभाग
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
उपयंत्री
2 श्री सनेश धुर्वे
4 श्री इन्द्र कुमार साहू
उपयंत्री
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
3 श्री मुकेश कुमार मार्को
5 डॉ. मोनिका बिसेन
ग्वालियर संभाग
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
उपयंत्री
4 श्री निशांत श्रीवास्तव
6 कु. वनश्री कुर्वेती
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
उपयंत्री
5 श्री राज कुमार चौरसिया
होशंगाबाद संभाग
शहडोल संभाग
7 श्री चयेन्द्र कुमार बुडेकर परियोजना अधिकारी
उपयंत्री
6 सुश्री प्रतिज्ञा मिश्रा
इन्दौर संभाग
उपयंत्री
7 श्री कृष्ण चन्द्र द्विवेदी
8 श्री संजय गहरवाल
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
9 श्री कालूसिंह बघेल
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्र. 3193-903- अका विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
1492
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा , दिनांक 6 अप्रैल 2015
क्र. क्यू. ए.पी.डी. - 2015-3943 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै , एम. बी . ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति, विदिशा हेतु निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
क्र. निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता
(1)
(2)
1 श्री एस. एम. खान, अनु. विभागीय कृषि अधि. उपसंभाग, विदिशा.
मण्डी अधिनियम की धारा
संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है
(3)
(4)
1972 की धारा 11 (5)
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , जिला विदिशा ( म.प्र . ) .
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला शिवपुरी
शिवपुरी , दिनांक 8 मई 2015
क्र. उपनिर्वा. अधि. 2014-15-363 .- जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित अध्यक्ष पद के लिये एवं स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित उपाध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं, अतः, मैं , राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 ( 9 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मण्डी समिति का निर्वाचन ) नियम, 1997 के नियम 84 ( 20 ) के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं: -
क्रमांक
सम्मिलन का दिनांक कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम
(2)
(3) (1)
1
143- पिछोर
15-4-2015
उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/ पता (4)
(5)
श्री कृष्णकांत गुप्ता, ग्राम खड़ोय, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी.
क्र. उपनिर्वा. अधि. 2014-15-364.- जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित अध्यक्ष पद के लिये एवं स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित उपाध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं , अतः , मैं , राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 12 ( 9 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मण्डी समिति का निर्वाचन ) नियम, 1997 के नियम 84 ( 20 ) के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं: -
क्रमांक
(1)
कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम (2)
सम्मिलन का दिनांक (3) 1
15-4-2015 139- खनियाधाना
अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता (4)
उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता (5)
श्री सोवरन सिंह, बुदेंला, ग्राम कफार, तहसील खनियाधाना , जिला शिवपुरी.
राजीव दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
1493 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 मई 2015
आदेश
क्र. एफ. 1-10-2009- सात - शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से शाजापुर जिले की तहसील शुजालपुर के राजस्व वृत्त अवंतीपुर बड़ौदिया के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 43 एवं 51 से 54 तक, कुल 10 पटवारी हल्के एवं तहसील गुलाना के राजस्व वृत्त सुंदरसी के पटवारी हल्का क्रमांक 25 से 28 एवं 34 से 36 तक, कुल 07 पटवारी हल्कों को अपवर्जित करते हुए, तहसील शुजालपुर एवं तहसील गुलाना की सीमाओं में परिवर्तन करती है और उक्त कुल 17 पटवारी हल्कों तथा 45 ग्रामों को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील पोलायकला का सृजन करती है. उक्त तहसील का मुख्यालय पोलायकला में होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव रंजन , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 मई 2015
क्र. एफ. 1-10-2009- सात- शा. 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-10-2009- सात- शा. 6, दिनांक 27 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव रंजन , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 27th May 2015
ORDER
No. F - 1-10-2009 - VII - 6.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government hereby alters the limits of Tehsil Shujalpur and Tehsil Gulana of District Shajapur from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas Number 38 to 43 and 51 to 54 total 10 patwari halkas of Revenue Circle Avantipur Barodia , and Patwari Halka Number 25 to 28 and 34 to 36 total 07 Patwari Halkas of Revenue Circle Sundarsi of Tehsil Gulana and creates a new Tehsil Polaykala by comprising of 17 Patwari Halkas and 45 Villages . The headquarter of the said Tehsil shall be at Polaykala .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJEEV RANJAN , Principal Secy .
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश
सिवनी, दिनांक 21 मई 2015
उद्घोषणा
पत्र क्र. 139 - भू.-अ.- 2014.- झाबुआ पावर लिमिटेड प्रस्तावित कोयला आधारित ताप विद्युत् परियोजना में कोयला आपूर्ति हेतु सड़कों के उपयोग हेतु के संबंध में प्रस्तावित सड़क मार्ग के उपयोग के आशय की घोषणा की जाती है प्रस्तावित सड़कें दो शहरों से होते हुए परियोजना स्थल तक पहुंचती हैं.
झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परिवहन मार्ग
1. रूट एक- गोसलपुर रेलवे स्टेशन जबलपुर बायपास होते हुए बरगी- धूमा- लखनादौन- मेहता से परियोजना स्थल तक.
2. रूट दो- गोसलपुर रेल्वे स्टेशन जबलपुर बायपास होते हुए बरगी- कलकुही दिवारी- बरेला- गोरखपुर से परियोजना स्थल तक.
3. रूटों के नक्शे ( प्लान ) का विस्तृत विवरण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1494
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर , दिनांक 1 मई 2015
क्र. 1105-13-14- प्र . क्र. 05- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में पावटी चिकन्या से राजस्थान सीमा तक पहुंच मार्ग योजना में ग्राम चिकन्या की सड़क निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है .
अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है: -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- चिकन्या
विवरण
स. क्र.
(1)
(2)
1
चिकन्या
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. ) सिंचित असिंचित कुल (3)
(5)
(4)
0.820
0.080
0.740
0.820 योग 0.740
0.080
अनुसूची ( 2 )
पावटी चिकन्या से राजस्थान सीमा तक पहुंच मार्ग
खसरा नम्बर स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(1)
(3) ग्राम-चिकन्या
1
866 श्याम सिंह पिता कालु सिंह सौ. रा . निवासी चिकिन्या.
2
829 गबसिंह पिता माधोंसिंह, भगत बाई पिता माधोंसिंह गुमान सिंह पिता हमेंर सिंह फुलबाई बेवा हमेंर सिंह सौ. रा. निवासी चिकिन्या.
3
830 गबसिंह पिता माधोंसिंह, भगत बाई पिता माधोंसिंह गुमान सिंह पिता हमेंर सिंह फुलबाई बेवा हमेंर सिंह .
4
828 रेखा बाई पति गबसिंह सौ. रा . निवासी चिकिन्या.
5
826 पप्पु सिंह पिता गोपाल सिंह सौ . रा. निवासी चिकिन्या
6
824 गोपाल सिंह पिता नवल सिंह सौ . रा. निवासी चिकिन्या.
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
सिंचित असिंचित कुल (4)
(6)
(7)
(5)
0.16
0
0.02
0.02
0
0.47
0.05
0.05 0.13
0.04
0
0.04 0.48
0.06
0
0.06 0.54
0.15
0
0.15
0
1.94
0.11
0.11 1495
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
823 7 लक्ष्मण सिंह पिता गोपाल सिंह सौ. रा . निवासी चिकिन्या.
822 8 गोपाल सिंह पिता उदेसिंह सौ . रा. निवासी चिकिन्या.
1360 9 मदन सिंह पिता दुलेसिंग सौ. रा . निवासी चिकिन्या.
1362 10 कालुसिंह पिता किशन सिंह सौ. रा. निवासी चिकिन्या रामगोपाल पिता
मांगीलाल महाजन निवासी चिकनिया.
1365 11
भोनीबाई बेवा चंपा भेरुलाल मांगीलाल पिता चंपा चमार निवासी चिकिन्या.
11
योग .
(6)
(7)
(5)
(4)
0
0.16
0.16
1.92
0.02
0
0.02
0.70
0.13
0
0.13
1.20
0.06
0.06
0.00
1.25
0.02
0
0.02
1.50
0.820
0.080
0.740
10.29
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1993-13-14 - प्र. क्र. 08-अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में छायन से माकड़ी चामूण्डा पहुंच मार्ग योजना में ग्राम छायन व सेमलीहाड़ा की भूमि सड़क निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-छायन, सेमलीहाड़ा
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
छायन
1
2
सेमलीहाड़ा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. )
असिंचित
सिंचित
कुल
(4)
(5) (3)
0.400
0.000
0.480
0.270
0.170
0.100
0.750
0.170
0.580
योग
अनुसूची ( 2)
छायन से माकड़ी चामुण्डा पहुंच मार्ग
खसरा नम्बर स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(3)
(2)
(1)
ग्राम-छायन
305 1 मानसिंह पिता बापुलाल सौ . रा.
304/1 2 मंजू पति सचिन अरोरा निवासी इंदौर
304/2 3 सचिन कुमार पिता भारत भूषण मंजु पति सचिन कुमार अरौरा इंदौर .
601/1 मांगीलाल पिता गोपाल बलाई .
4
5
603 परथीसिंह राधुसिंह बापुसिंह मोतीसिंह पिता भगवानसिंह सो. रा .
योग
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
सिंचित
कुल
(7)
(6)
(5)
(4)
0.050 0.580
0.060
0.000
0.060
0.680
0.070
0.000
0.070
0.900
0.120
0.000
0.120
0.470
0.180
0.000
0.180
1.400
0.480
0.000
0.480
4.030 1496
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
(1)
(2)
(3) ग्राम-सेमलीहाड़ा
52 1 देवीसिंह पिता भेरुसिंह सो. रा.
152 2 डूंगरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह केशरसिंह पिता इन्दरसिंह.
63 3 जतनबाई बेवा रोड़सिंह सो. रा.
4
64/1 श्रवणसिंह पिता रतनसिंह सो . रा.
5
64/2 उमरावसिंह देवीसिंह श्रवणसिंह तेजसिंह पिता रतनसिंह सो. रा.
योग .
(4)
(5) (6)
(7)
0.000
0.040 0.550
0.040
0.000
0.040 0.200
0.040
0.090 0.320
0.000 0.090
0.040 0.000
0.040 0.130
0.060
0.000
0.370
0.060
0.170
0.270 1.570
0.100
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 20 मई 2015
पत्र क्र. 3340 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1)
(2)
दांयी तट नहर
0.400 ब्यावरा
राजगढ़
कानडियाखेड़ी
1.208
गुलजारपुरा
1.640
सुमेली
बांयी तट नहर
0.550
कालाकोट
1.934
जगन्यापुरा
5.054
बांकपुरा
10.786
कुल योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
संभाग, राजगढ़ .
बांकपुरा तालाब परियोजना की दांयी एवं बांयी तट नहर हेतु भूमिअर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
क्र. 3341 - भू-अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
16.353
बांसखेड़ी
राजगढ़
राजगढ़
18.987
मांजरीखो
12.193
भादवाखेड़ा
90.410
राजलीबे
109.107
कराड़िया
152.540
नलखेड़ा
159.463
गोपालपुरा
41.094
लक्ष्मणपुरा
218.242
बानपुर
197.378
चौकी
1015.767
कुल योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, मोहनपुरा परियोजना, जल संसाधन संभाग राजगढ़ ( ब्यावरा ) म. प्र.
मोहनपुरा वृहद् बहुउद्देशीय परियोजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन.
0
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ /भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 29 अप्रैल 2015
क्र. 3-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में गोपालपुरा तालाब योजना तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम गोपालपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है: -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-गोपालपुरा
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
1
ग्राम गोपालपुरा
गोपालपुरा तालाब योजना
ग्राम-गोपालपुरा , तहसील सीतामऊ , जिला मन्दसौर
तहसील-सीतामऊ
सिंचित असिंचित
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे.में ) कुल
(4)
(5)
(3)
0.420
0.420 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
1498
अनुसूची (2)
गोपालपुरा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा नम्बर स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(3)
(2)
(1)
ग्राम-गोपालपुरा
465 1 रावा पिता नातु नायक, निवासी गोपालपुरा.
467 2
योग
464/1 2 भंवरलाल पिता किशनलाल नायक, निवासी गोपालपुरा.
464/2 3 बाबुलाल गोपाल पिता पन्ना नायक, निवासी गोपालपुरा.
464/3 4 बालाराम, गोपाल पिता पन्ना नायक, निवासी गोपालपुरा.
कुल योग ..
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
(6)
कुल (7)
सिंचित (5)
(4)
0.070 0.120
0.070
0.270
0.270
1.120
0.340
0.340
1.240
0.030
0.030
0.100
0.020
0.020
0.100
0.030
0.030
0.250
0.420
0.420
प्र. क्र. 13 - अ - 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में भगोर से बरखेड़ा कला मार्ग निर्माण तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की मार्ग निर्माण योजनान्तर्गत ग्राम मेरियाखेड़ी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-मेरियाखेड़ी
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
1
ग्राम मेरियाखेड़ी
भगोर से बरखेड़ा कला मार्ग निर्माण
ग्राम- मेरियाखेड़ी, तहसील सीतामऊ , जिला मन्दसौर
तहसील- सीतामऊ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे .में ) सिंचित असिंचित कुल
(5)
(4)
(3)
0.62
0.44
0.18
अनुसूची (2)
भगोर से बरखेड़ा कला मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा नम्बर स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(3)
(2)
(1)
ग्राम-मेरियाखेड़ी
958 1 जुझार पिता प्यारा गुर्जर
959 2 धन्ना पिता रायसिंह गुर्जर
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
सिंचित
कुल
(7)
(6)
(5)
(4)
0.16
0.16
0.16
0.09
0.09
0.09 1499
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
960 3 राबिया बी पति अय्युब खां पिंजारा निवासी मानपुरा .
962 4 दुर्गाबाई पति हिरालाल ब्राहम्ण निवासी मानपुरा .
964 5 शंकरलाल पिता स्वरूप चमार निवासी मेरियाखेड़ी.
965
6
कुल योग
(6)
(7) (4)
(5)
0.10
0.10
0.10
0.09 0.09
0.09
0.15
0.15
0.15
0.03
0.03
0.03
0.18
0.62 0.62
0.44
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 26 मई 2015
प्र. क्र. 160 - अ- 82 - वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हैक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
सिरी
पन्ना अमानगंज
एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है . कुल रकबा 0.750 है. निजी भूमि रकवा 0.750 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश पन्ना-अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज वायपास रोड़ निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
1500
राज्य शासन के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 2 मई 2015
क्र. 2903 - भू-अर्जन-09.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (चान्दतलाई की नहर से प्रभावित भूमि ) के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग) ग्राम- पानखेडी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.094 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
(1)
रकबा (हेक्टर में ) (2)
157/54
0.034
157/58
0.060 योग 0.094
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-( चान्दतलाई की नहर से प्रभावित भूमि ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 7 मई 2015
रा. मा. प्र. क्र. - 01- अ-82 वर्ष 2014-15- गाडरवारा- पत्र क्र. 1112- भू-अर्जन- 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील - गाडरवारा
( ग) नगर/ग्राम- दहलवाडा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.328 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
खसरा नंबर (1)
0.040
98
88/2
0.048
0.060
103/4
103/5
0.040
80/1ख
0.140 0.328
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-कान्हरगाँव- महगुवाकलां आड़ेगाँव - गोलगॉव खुर्द मार्ग निर्माण. [ निर्माण एजेन्सी का नाम - कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर] .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है .
रा. मा. प्र. क्र. - 01-अ-82 वर्ष 2013-14 - गाडरवारा- पत्र क्र. 1114- भू-अर्जन- 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- गाडरवारा 1501
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(ग) नगर/ग्राम- रायपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.300 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.060
289/1 , 290/1
0.160
289/4 , 289/5 , 290/2
0.080
311/2
0.300
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - कल्याणपुर से चादनखेडा मार्ग में शक्कर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण. [ निर्माण एजेन्सी का नाम- कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. ( सेतु निर्माण ) संभाग जबलपुर. ] .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गाडरवारा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 11 मई 2015
क्र. भू- अर्जन- 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर
(ग) ग्राम- पटेहरा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.250 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकंबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.095
501/2क
0.050
380/2क
0.050
381/1
0.100
383/1क
0.050
384/2क
0.050
384/3
0.050
384/2
0.247
384/5क
0.035
387/2क/1
0.035
387/2ख
0.150
388/5ख
0.230
388/10क
0.100
501/7क
0.120
388/7
0.627
501/9क
0.050
501/5
0.025
501/6क
0.155
501/8क
0.350
501/10
0.050
384/4
0.085
491
0.050
492
0.050
497/2
0.060
258/3
0.066
363/506/5
0.405
363/506/6
0.220
363/506/7
0.202
363/506/8
0.089
387/1 ख
0.404
388/8
4.250
योग
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील-मानपुर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
1502
(ग ) ग्राम- कुठुलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.468 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
2013 ) की धारा 19की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये (1)
(हेक्टर में) (2) अर्जित रकबा
प्राधिकृत करता हूं: -
0.080
270/4
355/7क
0.050
अनुसूची
0.050
355/3
( 1 ) भूमि का वर्णन -
0.050
304
(क) जिला- उमरिया
0.050
168
(ख ) तहसील- मानपुर
0.020
270/1 क
(ग ) ग्राम- कछौहा
167/391
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.458 हेक्टेयर.
0.168 0.468
योग
खसरा
अनुसूची
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में) ( 1 ) भूमि का वर्णन-
(2)
(1)
(क) जिला- उमरिया
5/3ख
0.156 (ख) तहसील-बांधवगढ़
0.129
126
(ग) ग्राम सेमरीटोला
0.112
193/5ख
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.270 हेक्टेयर.
193/3
0.061 0.458
कुल योग
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
खसरा क्रमांक (1)
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बन्देही जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु. 121/1
0.010
0.020
132/2क
0.040
148/1
0.020
148/3
0.040
148/4
0.020
148/5क
0.050
120/3
0.040
161/2
98/2क
0.030 योग 0.270
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भडारी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.
क्र. भू-अर्जन- 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर
क्र. - भू- अर्जन- 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 1503
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- दुलहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.700 हेक्टेयर .
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
58/2
0.700 0.700
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बन्देही जलाशय योजना के शीर्ष एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु.
क्र. -भू- अर्जन- 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील- मानपुर
(ग) ग्राम- कठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.270 हेक्टेयर.
(हेक्टर में ) अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
225/2ख
(1) 225/2क 232
(2) 0.080 0.070 0.090 0.030 0.270
कुल योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बन्देही जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.
क्र. भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील- मानपुर
(ग) ग्राम- बांसा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.764 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
खसरा क्रमांक (1)
0.560
0.385
0.560
93/2ख
0.121
93/2घ
0.304
0.404
0.036
1.214
93/2क 93/3 93/4क/1 93/4क/2 272 347/2 49/3
0.180 3.764
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बन्देही जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.
क्र. -भू-अर्जन- 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
1504
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर
(ग) ग्राम-कोटरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.219 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.130
295/1
0.027
270/1
0.030
270/2
0.032
298/4
कुल योग 0.219
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भदार व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.
क्र. -भू- अर्जन- 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात् अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील-मानपुर
(ग) ग्राम-अमरपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.035 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
547/7
0.035 कुल योग . 0.035
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भदार व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. जी. तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 15 मई 2015
प्र. क्र. 2 - अ- 82- भू-अर्जन-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील - छतरपुर
(ग ) नगर/ ग्राम- मौराहा ( पूरक )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.034 हेक्टर .
भूमि का खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.014
6/1/5
0.006
6/1/6
1148/2/10
0.014 0.034
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सिंगरौली ( खजुराहो ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
1505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर भू- अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
छतरपुर , दिनांक 20 मई 2015
प्र. क्र. 4- अ-82- भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील - छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम- गौर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि 7.404 हेक्टर.
खसरे का
क्षेत्रफल अर्जित भू-अर्जन खसरा विवरण में भू-
खण्डों की संख्या
(2)
(1)
0.130
734/1
0.089
734/2
0.065
737
0.203
739
0.417
740
0.073
742
0.259
743
0.251
744
0.065
746
0.065
745
0.388
748
0.260
802
880
0.372
0.243
749
0.081
867/3
0.243
800
0.227
803
0.283
805/1
804/1
0.283
0.279
804/2
0.283
805/2
(2)
(1)
0.101
854/1
0.065
874/1
0.051
875/1
860/1
0.114
0.485
860/2
863
0.154
0.538
864
0.170
867/1
0.826
877
0.010
867/2
0.020
874/2
874/3
0.025
0.146
874/4
0.085
875/3
0.050
875/2
0.005
735
7.404
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.- तड़पेड़ बांध की स्पिल चैनल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 14 मई 2015
नस्ती क्र. -2015- एलए.- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 02- अ-82-14-15- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
1506
(ग) ग्राम- धारकवाडी
(घ ) अर्जित रकबा 0.080 हेक्टर .
अर्जित रकबा
खसरा
क्रमांक
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.080
204
0.080
योग
नस्ती क्र. -2015- एलए.- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-04- अ-82-14-15 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिये भूमि की आवश्यकता है.- बी.ओ.टी. एन्यूटी योजना, अंतर्गत ग्राम मूंदी- पुनासा से सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट मार्ग निर्माण में आवश्यक निजी भूमि.
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) नगर/ग्राम - देवला रैयत
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग-2 इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
(घ ) अर्जित रकबा 0.580 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
खसरा क्रमांक (1)
0.010
57
0.010
58/1
0.060
59
0.020
61
0.050 नस्तीक्र. -2015- एलए, भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-03- अ-82-14-15- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
165
0.130
186
अनुसूची
0.070
189/1
( 1 ) भूमि का वर्णन-
0.080
195
0.030
196
(क ) जिला- खण्डवा
0.050
198/1
(ख) तहसील- पुनासा
0.050
198/2
(ग ) नगर/ग्राम- जलवाबुजुर्ग
0.020
208
(घ) अर्जित रकबा 0.150 हेक्टेयर .
0.580
कुल योग .
खसरा
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
क्रमांक
(2)
(1)
0.050
334
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिये आवश्यकता है- मूंदी- देवला-खुटला--अटूट की निजी कृषि भूमि में ( इंटरमिडिऐट लेन ) मार्ग निर्माण हेतु.
0.030
650
0.020
394
0.030
393
314
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र . सड़क विकास निगम लि. संभाग-2 इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
0.020 योग ... 0.150
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिये भूमि की आवश्यकता है-मूंदी- देवला-खुटला अटूट की निजी कृषि भूमि में (इंटरमिडिऐट लेन ) मार्ग निर्माण हेतु.
नस्ती क्र. -2015 - एलए.- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 05- अ-82-14-15- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग -2 इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
1507
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
( ग ) नगर/ ग्राम-केनूद
(घ) अर्जित रकबा-91.00 वर्गमीटर
खसरा क्रमांक/मकान
अर्जित रकबा ( वर्ग. मी. ) (2)
(1)
मार्ग संटर से खुली
दूरी 2.5 मीटर पर
राजेन्द्र सिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत का पक्का टीन शेड
26 x 3.5=91.00 वर्गमीटर. 91.00 वर्गमीटर
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिये भूमि की आवश्यकता है-मूंदी- देवला- खुटला अटूट की निजी कृषि भूमि में (इंटरमिडिऐट लेन ) मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग-2 इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
नस्ती क्र. 104-2015- एलए. भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-अ-82- 13-14- शुद्धि- पत्र- इंदिरा सागर परियोजना की अतिरिक्त नहर निर्माण हेतु ग्राम अटूटखास , तहसील पुनासा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 -अ-82-12-13 में भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उद्घोषणा का प्रकाशन जी. क्रं. माध्यम/ 24319/2015, में दिनांक 05-03-2015 को स्वदेश एवं चौथा संसार में प्रकाशित हुआ तथा मध्यप्रदेश राजपत्र में 06-03-2015 को प्रकाशित हुआ है.
उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें.
सही प्रविष्टि पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
रकबा ( है. में )
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर रकबा ( है . में )
(1)
(2) (1)
319/4
0.09 319/4
319/3
0.02 319/3
0.08
319/2
319/2
(2) 0.10 0.14 0.16
0.02
319/9
0.05
319/10
319/11
0.05
0.02
319/13
319/15
0.02 (2)
(2) (1)
(1)
0.05
319/16
337/2
337/2
विलोपित 0.08
337/3
विलोपित 0.07
337/3
337/1
0.08 337/1
0.16
0.13
337/4
0.05
337/9
0.05
337/10
0.02 0.04
391/1
391/1
391/2
विलोपित 391/2
0.06
0.02
391/7
0.06
391/8
0.01 0.04
317/1
317/1
0.03
317/8
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.94 हेक्ट. यथावत रहेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 मई 2015
पत्र क्र. 1308 - प्रशा. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- मनवाही 452
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.016 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) खसरा क्रमांक
निजी शासकीय भूमि भूमि (3)
(2)
(1) 220
0.016
योग . 0.016 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
1508
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1310- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग ) नगर/ग्राम- पुरवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -2.927 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय खसरा क्रमांक
निजी
भूमि
भूमि
(2)
(3)
(1)
0.490
32
0.068
33
34
0.351
0.299
38
39
0.152
0.276
40
0.811
41
43
0.480
योग . 2.927
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1312 - प्रका .- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला -रीवा
(ख ) तहसील - त्योंथर
(ग ) नगर/ग्राम- तुरका गोंदर
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.968 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय
निजी
खसरा क्रमांक
भूमि
भूमि (3)
(1)
(2)
0.081
356
0.066
358
359
0.217
0.066
361
365
0.080
366
0.091
368
0.152
369
0.215
योग 0.968
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1314- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर 1509
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(ग) नगर/ग्राम- पल्हौवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.065 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय
निजी
खसरा क्रमांक
भूमि
भूमि
(3)
(2)
(1)
0.006
23
0.037
24
25
0.141
0.060
26
0.134
28
0.008
50
52
0.201
0.013
53
0.123
54
0.081
91
0.035
92
0.038
104
0.078
106
0.010
107
0.038
112
0.064
113
कुल योग 1.065
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1316- प्रका.16- प्रका.- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग ) नगर/ ग्राम - कोल्हुवारू कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.552 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय
निजी
क्रमांक
भूमि
भूमि
(2)
(3)
(1)
0.275
18
0.180
20
0.120
21
0.047
30
0.053
40
0.036
41
0.278
42
0.075
43
0.0129
44
0.186
68
0.173
70
कुल योग 1.552
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1318 - प्रका.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - त्योंथर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
1510
(ग ) नगर/ग्राम- शुभनाथ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.621 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
निजी
खसरा क्रमांक
शासकीय भूमि
भूमि
(3)
(2)
(1)
0.171
177
0.296
178
0.076
179
0.054
180
0.081
181
0.036
182
0.075
190
0.180
191
0.209
192
0.081
210
0.002
216
0.038
222
224
0.100
0.155
225
0.038
233
0.029 234
कुल योग 1.621
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1320 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- जवा
(ग ) नगर/ ग्राम- बड़ाछ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -7.132 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) क्रमांक
निजी भूमि
शासकीय भूमि (3)
(1)
(2)
0.018
27
0.492
28
139
0.013
0.036
140
0.082
141
0.466
143
144
0.179
0.101
179
0.008
187
0.259 188
0.056
193
0.152
194
0.068
205
0.064
206
0.005
207
0.071
209
0.046
210
0.044
214
221
0.097
0.404
222
0.165
223
0.256
224
0.007
225
0.031
226
0.095
300
304
0.092
305
0.038
306
0.003
0.057
307
0.050
308
0.128
310
311
0.091
0.415
381
0.385
382
385
0.354 भाग 1 ]
1511
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
(1)
(2)
(3)
0.216
386
0.047
503
0.084
505
1
506
0.123
512
0.089
0.114
513
514
0.068
0.022
523
0.021
525
526
0.031
527
0.020
0.003
539
548
0.189
0.600
549
0.010
550
553
0.031
0.182
554
806
0.005
807
0.093
808
0.014
809
0.046
0.290
810
811
0.006
0.267
योग
6.865
कुल योग 7.132
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1322 - प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- सियाउर खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.453 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय
निजी
नम्बर
भूमि
भूमि
(3)
(1)
(2)
0.001
40
0.032
48
0.063
49
54
0.181
55
0.176
योग . 0.453
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1324- प्रका. - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील - त्योंथर
(ग ) ग्राम- लखवार कोठार
( घ ) लगभग क्षेत्रफल 1.449 हेक्टेयर .
शासकीय खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी
भूमि
भूमि
(3) (1)
(2)
4
0.137
0.038 6 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
1512
(3)
(2)
(1)
0.022
7
8
0.152
0.042
10
0.029
11
11
0.081
14
15
0.104
1
16
0.152
17
0.063
0.196
20
1
0.064
21
0.065
22
0.121
23
0.038
24
0.135
40
0.010
133
योग . 1.449
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1326- प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- नोबस्ता
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.187 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
शासकीय खसरा नम्बर
निजी
भूमि
भूमि
(3)
(2)
(1)
0.028 1
0.438
2
(2)
(3)
(1)
0.183
3
0.014
4
0.002
6
0.283
7
0.264
8
0.098
9
0.247
13
0.245
27
0.689
30
0.009
31
0.009
35
0.298
39
0.019
40
0.019
41
0.082
43
0.251
47
कुल योग 3.187
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1328 - प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील - त्योंथर
(ग) ग्राम- महुली
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.764 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) शासकीय
निजी
खसरा नम्बर
भूमि
(2)
भूमि (3) (1)
0.048
49
50
0.042 1513
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(2)
(3)
(1)
0.082
51
0.024
57
0.011
58
0.160
59
0.144
67
0.008
68
113
0.005 114
0.208
150
0.032
कुल योग 0.764
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1330 - प्रका. - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील - त्योंथर
(ग) ग्राम- भोथी
(घ) लगभग क्षेत्रफल -2.224 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
निजी
नम्बर
भूमि
(1)
शासकीय भूमि (3)
(2)
0.800
2
7
0.096
(2)
(3)
(1)
0.019
8
9
0.164
0.031
12
13
0.119
0.015
15
16
0.068
19
0.033
0.338
20
0.022
21
0.138
22
97
0.381
2.224
कुल योग
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1332 - प्रशा.- भू-अर्जन 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम- बढौरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.035 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.006
113
0.008
188/691/1
0.021
188/1
योग 0.035 1514
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर के बढौरा माइनर नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1334- प्रशा. - भू-अर्जन- 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील - रामपुर बाघेलान
(ग ) ग्राम- सेल्हना पैपखार
-0.088 हेक्टेयर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.088
23
0.088
योग
(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है .
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर के बढौरा माइनर नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 20 मई 2015 प्र. क्र. 01 - अ- 82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- रीठी
(ग) ग्राम रीठी, प.ह.नं. 23 , नं.बं. 355 , ग्राम - ममार, प.ह.नं. 24 , नं. बं. 317 , ग्राम धनिया, प.ह.नं. 24, नं. बं. 114.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.382 हेक्टे. , 0.931 हेक्टे. , 4.614 हेक्टे.
ग्राम-रीठी प. ह. नं. 23 नं. बं. 355
रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टे. में)
(2)
(1)
0.030
462
0.493
463
465/1
0.100
465/2
0.140
466
0.217
0.530
471/1
675
0.009
467
0.131
0.008
468
0.036
470
0.200
479/1
0.070
470/2
479/3
0.080
0.149
480
0.011
489
0.194
487
0.829
488
0.197
490
0.182
491
0.006
673
0.210
674/1
0.060
674/2 1515
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.027 744/4
0.010 742/1
727
0.601
0.166 734
0.220 735
0.005 736/1
0.031 766
0.414 739/1
0.010 739/4
0.179 740/1
740/3
0.094
0.050 765
0.277 486
0.011 461
0.052 764/1
0.067 768
0.020 1124/489
0.500 464/1
7.382
योग
ग्राम- ममार , प. ह. नं. 24 नं. बं. 317 खसरा
रकबा नम्बर
(हेक्टे. में)
(2) (1)
0.010 8
0.570 486/1
0.030 486/5
0.030 486/7
0.020 488
0.141 487
0.050 489/1
0.020 489/2
0.030 489/4
0.030 489/5
0.931
योग
ग्राम- धनिया , प. ह. नं. 24 नं. बं. 114
रकबा खसरा
नम्बर
(हेक्टे. में) 30
0.185
0.030 37/2
(2)
(1)
0.050
38/1
0.283
39/1
0.100
40
0.070
41
0.136
42
43
0.492
0.170
44/1
44/2
0.030
0.110
44/5
0.070
44/6
0.070
44/8
0.180
144
164
0.070
146
0.090
0.608
157
0.570
163
0.600
161/1
0.080
179/1
0.070
177/1
0.250
178
0.300
180
4.614
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दमोह- कटनी राजमार्ग क्रमांक-14 के अंतर्गत रीठी बाइपास सड़क के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कटनी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है .
(4 ) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2015 के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
1516
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 11 मई 2015
क्र. 483 - गोपनीय- 2015- चार- 12-31-72 ( भाग - चार- ए) .- श्री लक्ष्मण डोडवे , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , कुक्षी जिला धार की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " मण्डलेश्वर " के स्थान पर " बड़वानी " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
क्र. 471 - गोपनीय- 2015 - चार- 12-31-72 ( भाग- चार- ए) .- श्रीमती रश्मि मिश्रा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रतलाम की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " इंदौर ( म. प्र. ) " के स्थान पर " उदयपुर ( राजस्थान ) " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
क्र. 485- गोपनीय- 2015- चार- 12-31-72 ( भाग- चार- ए) .- श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " जबलपुर " के स्थान पर " कटनी " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
क्र. 473-गोपनीय- 2015 - चार- 12-31-72 ( भाग- चार - ए ) .- श्री संजोग सिंह वाघेला, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , मनावर जिला धार की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " झाबुआ " के स्थान पर " अलीराजपुर " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे .
क्र. 487- गोपनीय- 2015- चार- 12-31-72 ( भाग- चार - ए) .- श्री अशोक कुमार जोशी, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , इंदौर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " मण्डलेश्वर " के स्थान पर " बड़वानी " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2015 क्र. 475- गोपनीय- 2015 - चार- 12-31-72 ( भाग- चार- ए) .- श्री रामलाल यादव , अध्यक्ष , जिलां उपभोक्ता फोरम, उज्जैन की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " मण्डलेश्वर " के स्थान पर " बड़वानी " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
क्र. 477-गोपनीय- 2015- चार- 12-31-72 ( भाग- चार- ए ) .- श्री शिवलाल केवट, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , शुजालपुर जिला शाजापुर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " शहडोल " के स्थान पर " अनूपपुर " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
क्र. 383 -गोपनीय- 2015- दो-3-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
(2)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
(1)
1
क्र. 479- गोपनीय- 2015- चार- 12-31-72 ( भाग- चार - ए) .- श्रीमती विनीता गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , नागदा जिला उज्जैन की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " झाबुआ " के स्थान पर " अलीराजपुर " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
श्रीमती प्रीति सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , जबलपुर.
तेरहवें न्यायाधीश वर्ग -1 , जबलपुर की हैसियत से श्री अनिल कुमार साहू के स्थान पर.
2 श्री अनिल कुमार साहू, तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , जबलपुर.
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , जबलपुर की हैसियत से श्रीमती प्रीति सिंह के स्थान पर .
क्र. 481 - गोपनीय- 2015- चार- 12-31-72 ( भाग- चार- ए) .- श्री नितिन कुमार मुजाल्दा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , हटा जिला दमोह की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " झाबुआ " के स्थान पर " अलीराजपुर " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है . उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .
1517
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मई 2015
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 20 अप्रैल, 2015
क्र. C- 1770- दो- 2-14-2012 .- श्री ए. जे . खान , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 23 अप्रैल से 02 मई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 03 एवं 04 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 1632-दो-2-11-2014.- श्री व्ही . एल. झा , रजिस्ट्रार ( एग्जाम ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 से 27 अप्रैल 2015 दोनों दिन सम्मिलित करके 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . एल. झा , रजिस्ट्रार ( एग्जाम ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . एल . झा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( एग्जाम ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 22 अप्रैल , 2015
क्र. A - 1624-दो-14-29-86. श्री किशोर पिथवे , डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 20 मार्च से 04 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सोलह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 05 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री किशोर पिथवे , डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिथवे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( न्यायिक-2 ) के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2015
क्र. 350- गोपनीय- 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
कहां से नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
ब्यौहारी श्री शशिकांत वर्मा
1.
श्रीमती निशा विश्वकर्मा
2.
जीरापुर
सीतामऊ 3. श्री संतोष चौहान
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
(5)
बैतूल
मुलताई
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
शहडोल
ब्यौहारी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री शशिकांत वर्मा के स्थान पर .
इंदौर
इंदौर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
1518
क्र. 351 - गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -
सारणी
कहां को
कहां से
नाम
क्र.
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
रहली
1
जबलपुर
श्री आशीष दवण्डे
जबलपुर
चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
विदिशा
गंजबासौदा
गोहद
2 श्रीमती निधि सक्सेना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणीः-
1. श्री शशिकांत वर्मा, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , ब्यौहारी जिला शहडोल .
2. श्रीमती निशा विश्वकर्मा , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जीरापुर, जिला राजगढ़ ,
3. श्री आशीष दवण्डे, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रहली जिला सागर,
4. श्रीमती निधि सक्सेना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , गोहद जिला भिण्ड, का स्थानांतरण उनके द्वारा निवेदन किये जाने पर स्वयं के व्यय पर किया गया है .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) .
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015
क्र. 150 - स्था. सैट- 2015.- श्रीमती एम. जिल्ला , निजी सचिव , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 09 से 13 मार्च 2015 तक, कुल पांच दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थायी रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को पुनः पदस्थ किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो निज सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. अतः अवकाश अवधि में दिनांक 09 मार्च 2015 से 13 मार्च 2015 को मूलभूत नियम 17 के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी .
ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
1519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मई 2015
[ भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 मई 2015
क्र. एफ. 1-10-2009 - सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से शाजापुर जिले की तहसील शुजालपुर के राजस्व वृत्त अवंतीपुर बड़ौदिया के पटवारी हल्का क्रमांक 47 से 50 एवं 55 से 60 तक, कुल 10 पटवारी हल्कों को अपवर्जित करते हुए तहसील शुजालपुर की सीमाओं में परिवर्तन करती है और कुल 10 पटवारी हल्कों तथा 24 ग्रामों को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील अवंतीपुर बड़ौदिया का सृजन करती है . उक्त तहसील का मुख्यालय अवंतीपुर बड़ौदिया में होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव रंजन, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 मई 2015
क्र. एफ. 1-10-2009- सात- शा. 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-10-2009- सात- शा. 6 , दिनांक 27 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव रंजन , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 27th May 2015
No. F - 1-10-2009 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government hereby alters the limits of Tehsil Shujalpur of District Shajapur from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka Number 47 to 50 and 55 to 60 total 10 Patwari Halkas of Revenue Circle Avantipur Barodia and creates a new Tehsil Avantipur Barodia comprising of 10 Patwari Halkas and 24 Villages . The headquarter of the said Tehsil shall be at Avantipur Barodia.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh . RAJEEV RANJAN , Principal Secy.