मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 24]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2015 - ज्येष्ठ 22 , शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
( 2 ) मंध्यप्रदेश अधिनियम , (ख ) ( 1 ) अध्यादेश ,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 16 मई 2015
क्र. ई - 1-180-2015-5- एक.- श्री आर. के. चतुर्वेदी, भाप्रसे (1987 ) वि.क.अ.- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 18 मई 2015
क्र. ई - 1-182-2015-5- एक. श्री अरूण तिवारी , भाप्रसे ( 1991 ) , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , राजस्व, पुनर्वास तथा पुनर्वास आयुक्त, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए उनका प्रभार श्री के. के. सिंह भाप्रसे ( 1985 ) , प्रमुख सचिव , उच्च शिक्षा विभाग को आगामी आदेश तक अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 19 मई 2015
क्र. ई . - 5-395 - आयएएस लीव-5-एक.-( 1 ) श्री एम. एम. उपाध्याय , आयएएस. , अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 25 मई से 1 जून 2015 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री एम. एम. उपाध्याय की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आई. एस. दाणी, भाप्रसे, महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
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प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, साप्रवि ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष , व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एम. एम. उपाध्याय द्वारा अध्यक्ष , व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस . दाणी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री एम. एम. उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एम. उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-877 - आयएएस- लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री अमित तोमर, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खण्डवा को दिनांक 18 मई से 1 जून 2015 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-631 - आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री संजय दुबे, आयएएस. , कमिश्नर , इन्दौर संभाग को दिनांक 27 मई से 3 जून 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री संजय दुबे की अवकाश अवधि में श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे. , श्रम आयुक्त एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कमिश्नर , इन्दौर संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
[भाग 1 (4 ) श्री संजय दुबे द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता, कमिश्नर, इन्दौर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 20 मई 2015
क्र. ई. -5-483 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग, विकअ- सह- राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री को दिनांक 22 मई से 8 जून 2015 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री के. के. सिंह की अवकाश अवधि में उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार श्री संजय सिंह, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को तथा विकअ-सह- राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का प्रभार श्री राजीव रंजन, भाप्रसे. , विकअ- सह - आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त (अति.प्र. ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग , विकअ- सह- राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री के. के. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, विकअ- सह - राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय सिंह, उच्च शिक्षा विभाग तथा श्री राजीव रंजन , विकअ- सह- राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री के प्रभार से मुक्त होंगे .
भाग 1 ]
1615
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
( 5 ) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-609- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 11 से 15 मई 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09 , 10 मई 2015 एवं 16, 17 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती .
क्र. ई. - 5-791 - आयएएस - लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस . , कलेक्टर , जिला भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2015 द्वारा दिनांक 23 से दिनांक 30 मई 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 से 26 मई 2015 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 21 मई 2015
क्र. ई. - 5-687 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री नीतेश व्यास, आयएएस. , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 25 से दिनांक 30 मई 2015 तक छह दिन का आर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मई 2015 एवं 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री नीतेश व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे. , आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा प्रबंध संचालक, म. प्र . मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री नीतेश व्यास द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 22 मई 2015
क्र. ई. - 5-905 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री राजीव चन्द्र दुबे, आयएएस. , कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 25 से 30 मई 2015 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मई 2015 एवं 31 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री राजीव चन्द्र दुबे की अवकाश अवधि में श्री जेड. यू. शेख , राप्रसे. , अपर कलेक्टर, शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव चन्द्र दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री राजीव चन्द्र दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड. यू. शेख , कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री राजीव चन्द्र दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव चन्द्र दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
क्र. ई. - 5-904- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस . , उप सचिव , राज्यपाल सचिवालय , भोपाल को दिनांक 1 से 10 जून 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव , राज्यपाल सचिवालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
[भाग 1 महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 1-183-2015-5- एक. मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :-
क्रमांक अधिकारी का नाम
(1)
(2)
सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला (3)
नीमच 1 श्री आदित्य सिंह
मंदसौर 2 श्री अंकित अस्थाना
ग्वालियर 3 श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा
क्र. ई. - 5-789- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री शिवानंद दुबे, आयएएस. , कमिश्नर, चम्बल संभाग , मुरैना को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च , 2015 द्वारा दिनांक 13 अप्रैल से 2 मई 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल 2015 तथा 3 एवं 4 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में वृद्धि के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 13 अप्रैल से दिनांक 8 मई 2015 तक छब्बीस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 अप्रैल 2015 एवं 9 , 10 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
4
श्री आशीष वशिष्ठ
होशंगाबाद
बालाघाट 5 श्री अवि प्रसाद
(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च 2015 अनुसार यथावत्.
सीहोर 6 श्री जंगिद लोकेश कुमार रामचन्द्रा
धार 7 सुश्री नेहा मीना
सिंगरौली 8 श्री रिशव गुप्ता
9
श्री रोमन सैनी
जबलपुर
सागर 10 श्री साकेत मालवीय
गुना 11 सुश्री शीतला पाटले
रतलाम 12 सुश्री तन्वी हुडा
क्र. ई. - 5-416- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री मलय श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त , महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 28 मई से दिनांक 2 जून 2015 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, (2 ) श्री आशीष भार्गव , भाप्रसे . ( 2012 ) को पूर्व में आदेश क्रमांक ई - 1-208-2014-5- एक, दिनांक 23 फरवरी 2015 द्वारा सहायक कलेक्टर , मण्डला पदस्थ किया है . लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त वे पूर्ववत सहायक कलेक्टर, मण्डला पदस्थ रहेंगे.
(3 ) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यभार ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.
भाग 1 ]
1617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भोपाल , दिनांक 23 मई 2015
क्र. ई. - 5-826 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 25 से 30 मई 2015 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मई 2015 एवं 31 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्रीमती जी. व्ही . रश्मि की अवकाश अवधि में श्री पी . आर. कतरोलिया, अपर कलेक्टर , जिला नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला नीमच का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा कलेक्टर , जिला नीमच का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरोलिया, कलेक्टर, जिला नीमच के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही . रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई . - 5-862 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. , आयएएस . , संचालक, कौशल विकास , मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 22 मई से 3 जून 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास, म.प्र. जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिबी चक्रवर्ती एम. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 30 मई 2015
क्र. एफ- ए- 5-12-2014- एक ( 1 ). - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 केअन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल जस्टिस श्री सुशील कुमार पालो, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं : -
अ. अवकाश कुल
अभियुक्ति
अवकाश का प्रकार
दिन
क्र. अवधि
(5) (3)
(1) ( 2)
5
1 11-5-2015
अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं सेदिनांक
10-5-2015 एवं
(4) पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित
15-5-2015 तक.
अवकाश.
दिनांक 16 एवं 17-5- अवकाश के पश्चात्में 2015 सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 मई 2015
क्र. एफ 1 ए- 26-2013- ब- 2- दो. डॉ. असित यादव, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर जिला उज्जैन को दिनांक 23 से 27 दिसम्बर 2014 तक पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 28 दिसम्बर 2014के विज्ञप्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृहनगर मेरठ ( उत्तरप्रदेश ) की अवकाश यात्रा सुविधा की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है : -
स्वयं
1. डॉ. असित यादव
पत्नी
2. डॉ. रितु
पुत्र
3. अभिमन्यु
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 25 मई 2015
फा. क्र. 3 ( बी) 1-2009- इक्कीस - ब- ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , सुश्री ऋतु चौहान, न्यायाधीश , वर्ग -2 , बैतूल , मध्यप्रदेश का त्याग- पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2015 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है .
भोपाल , दिनांक 28 मई 2015
फा. क्र. 3 ( ई ) 102-80- इक्कीस - ब- ( एक).- राज्य शासन , श्री जी. एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR ) (मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम एडिटर के स्थायी पद पर रुपये 10,000/- ( रुपये दस हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर तीन वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक नियुक्त करता है.
(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित ( 01 ) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
[भाग 1 1618
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 जून 2015
क्र. एफ- 3-233-2012- बत्तीस - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-223- 2012 बत्तीस , दिनांक 12 फरवरी 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टिकरती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
उपांतरण पश्चात् उपान्तरित स्वीकार्य एवं स्वीकृत उपयोग
(2)
भोपाल विकास योजना, 2005 4.61 में निर्दिष्ट प्रावधान ए-3 कृषि परिक्षेत्र ( ए-2 सहित ) परिक्षेत्र में स्वीकार्य एवं स्वीकृत उपयोग (1)
दुग्ध शीत केन्द्र के पश्चात् शीत केन्द्र/वेयर हॉऊस (निवेश क्षेत्र में बड़े तालाब के केंचमेंट के ग्रामों को छोड़कर ) ( Cold storage/warehouse ) जोड़ा जाता है .
ग्रामीण केन्द्र, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सेवाएं (आबादी से 0.5 किलोमीटर की परिधि में ) आर्चर्ड, पौध नर्सरी वायर लैस एवं संचार वन एवं परिक्षेत्र में एट्रेक्टिव उद्योग ( भोजवेट लेण्ड क्षेत्र छोड़कर ) उद्यानिकी , डेरी एवं कुक्कुट पालन, दुग्धशीत केन्द्र, गोल्फ कोर्स, खेल मैदान , बाजार उद्यान , फल उद्यान , नर्सरी , स्टेपल फसल के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र चारागाह एवं वृक्षारोपण.
उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल, उपसचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 मई 2015
क्र. एफ 1 ( बी ) 84-2014- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिकी ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा , 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ 5400/-में वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिकी ) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है.
पदस्थापना कार्यालय /स्थल अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
क्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.
(3)
(1) (2)
(4) राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर 1
02 श्री मनीष कुमार, 9% , लक्ष्मी बिहार, नियर मालवीय चौक, रेल्वे रोड, गणेशपुर , रूड़की , हरिद्वार 247667.
1619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
जिला सीन आफ क्राईम ( मोबाईल ) यूनिट, भोपाल 2
05 डॉ. अतुल गौर, सरस्वती नगर, नियर मेरी कॉनवेन्ट स्कूल , रसूलीया, होशंगाबाद, म . प्र. 461001 .
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर 3
10 श्री प्रवीण झा, 1463- सी , सेक्टर -37 बी, चंडीगढ़ -160036 .
4
जिला सीन आफ क्राईम ( मोबाईल ) यूनिट, नीमच 12 श्री प्रकाश चन्द्र लोहिया, ग्राम व पोस्ट ओसारा , तहसील भानपुरा , जिला मंदसौर, म. प्र. 458778 .
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर 5
17 श्रीमती नेहा डोडिया, 31-ए, फ्लेट नं. 201 , शिवधाम कॉलोनी, लिम्बोदी, खण्डवा रोड, इन्दौर, म. प्र. 452001 .
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर 6
18 श्री ब्रजेश चौधरी, चौरे मंदिर के पास , कोठी बाजार, होशंगाबाद, म. प्र. 461001 .
7
20
जिला सीन आफ क्राईम ( मोबाईल ) यूनिट, हरदा डॉ. अजिता जौहरी, पुत्री श्री रवीन्द्र कुमार जौहरी , सराफा बाजार, जैन मंदिर के पास , खण्डवा, म. प्र. 450001 .
जिला सीन आफ क्राईम ( मोबाईल ) यूनिट, जबलपुर 8
24 श्रीमती गौतमा मेश्राम , द्वारा- श्री पेनेन्द्र मेश्राम द्वारा श्री हेमन्त यादव , 1112/1 , आश्रय परिसर, विवेकानंद वार्ड, राज किराना के पीछे , यादव कॉलोनी , जबलपुर, म. प्र. 482002.
2. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा .
3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 1993 से शासित होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे .
4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
[ भाग 1 1620
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
7. परीवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.
8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण - पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
10. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा -6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. श्रीवास , अवर सचिव.
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जून 2015
क्र. एफ. 3-73-2013- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-73- 2013 - बत्तीस , दिनांक 17 अप्रैल 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
विकास योजना
क्षेत्रफल
खसरा क्रमांक
ग्राम
उपांतरण पश्चात् उपांतरित क्रमांक
में निर्दिष्ट
भू-उपयोग
(एकड़ में)
भू- उपयोग
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
5.80
476
1
आवासीय एवं वृक्षारोपण
कृषि
ग्राम बैरागढ़ चीचली
0.87
489
(नहर)
वृक्षारोपण ( नहर )
शर्ते :-
1. कोलार मुख्य मार्ग से जाने वाले वर्तमान 4.4 मीटर चौड़े मार्ग को 24 मीटर चौड़ा करना अनिवार्य होगा.
1621
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(6)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
2. नहर के पूर्व दिशा में जाने वाले 3 मीटर चौड़े वर्तमान डामर मार्ग को 18 मीटर चौड़ाई करना अनिवार्य होगा.
3. नगर के पश्चिम दिशा में जाने वाले 5.6 मीटर चौड़े वर्तमान डब्ल्यू. बी.. एम. मार्ग को 18 मीटर चौड़ाई करना अनिवार्य होगा.
4. प्रश्नाधीन भूमि के मध्य से निकलने वाली नहर के दोनों ओर तथा करवा नदी के किनारे से भोपाल विकास योजना , 2005 के प्रावधानों के अनुरूप खुला क्षेत्र रखना आनिवार्य होगा.
योग : 6.67 हेक्टेयर
(2 ) उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल, उपसचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 जून 2015
संशोधन
क्र. 1777-1163-15- पचास-2. किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं . 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1343-1163-2015- पचास- 2, दिनांक 24 अप्रैल 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात् : -
अनुसूची
जिलों के नाम
प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(4)
(3)
(2)
(1)
सतना
सतना
1
श्री किशोर कुमार मिश्रा VIIth CJ - I.
1622
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
AMENDMENT
No. 1777-1163-15 - L - 2 -.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act 2000 ( No. 56 of 2000 ) Partly amendment in departmental notification No. 1343-1163-2015 -L - 2 the State Government hereby designate Judicial Officers as specified in the column (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2 ) of the schedule below for the Districts as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :--
SCHEDULE
Name of the Juvenile Justice S.No.
Name of the
Districts
Board & its Head Quarter
(2)
(1)
Satna
1
Name of the Principal Magistrate & Designation
(4)
(3)
Satna
Shri Kishore Kumar Mishra , VIIth CJ - I भोपाल, दिनांक 2 जून 2015
क्र. 1781-1400-15- पचास - 2.-किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त 'शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्: -
अनुसूची
जिलों के नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (1)
(2)
1
अशोक नगर
2
बड़वानी
3
भोपाल
4
झाबुआ
5
रायसेन
6
राजगढ़ ( ब्यावरा ) 7
सिवनी
प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(4)
(3)
अशोक नगर
कु. चेतना पालीवाल, 1st CJ - II & JMFC .
बड़वानी
श्री संजय कुमार गुप्ता, IInd CJ- I .
भोपाल
श्रीमती सुरेखा मिश्रा, XVIth CJ - I & ACJM .
झाबुआ
श्री राजकुमार चौहान, IIIrd CJ - II & JMFC .
श्रीमती वर्षा शर्मा
रायसेन
1st AJ to 1st CJ - I & JMFC .
श्री विवेक शिवहरे,
राजगढ़
Ist AJ to Ist CJ - II & JMFC .
सिवनी
श्रीमती दीपिका मालवीय IInd CJ - I & ACJM.
1623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
No. 1781-1400-15 - L- 2 . In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act 2000 (No. 56 of 2000 ) the State Government herby designates Judicial Officers as specified in the column No. (4 ) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely : -
SCHEDULE
S.No.
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
Name of the
Districts
(3)
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
(1)
1
Ashok Nagar
Ashok Nagar
Ku . Chetana paliwal , 1st CJ - II & JMFC
Barwani
2
Barwani
Shri Sanjay Kumar Gupta IInd CJ- I.
Bhoal
3
Bhopal
Smt . Surekha Mishra XVIth CJ - I & ACJM
Jhabua
4
Jhabua
Shri Rajkumar Chouhan , IIIrd CJ - II & JMFC .
Raisen
5
Raisen
Smt . Varsha Sharma . 1st AJ to 1st CJ - I & JMFC 6
Rajgarh
Rajgarh (Bioara )
Shri Vivek Shivhare , 1st AJ to 1st CJ - II & JMFC
Seoni
Seoni
7
Smt . Dipika Malviya, IInd CJ - I & ACJM
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उइके , अपर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश
अस्तु, मैं , ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोध , विनियम- 1979 के नियम -3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूं किः-
बैतूल , दिनांक 6 मई 2015
1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों , बाजारों , उपाहारगृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान पर :-
क्र. 589 - स्वा. पी.एच.- 2015.- बैतूल जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जाएं :
1624
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
(क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े - गले फलों, व सब्जियों, मास- मछली अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी.
(ख) बासी मिठाईयों एवं नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जियों, दूध , दही , उबली हुई चाय , काफी, शर्बत , मांस- मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कांच के बंद शोकेस , बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखे जावेंगे ताकिवे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सकें.
2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-2 ( 1- क) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.
3 . इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार भवन , दुकान स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान प्रवेश करने निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने कीऐसी वस्तुके विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है, तो दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वस्थ्यकारक, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसी रीति से निर्वतन करने के लिये जिसे वह मानव उपयोग में लाई जाने से रोकी जा सके. जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5 ( 5 ) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय , संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये जावेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी, धारा 16 के तहत दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है :-
अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूं : - समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी .
1 .
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय/ समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , बैतूल
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
6. जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालों, नालियों, गटरों, पानी के गड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कुडा- करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वचन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .
यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.
ज्ञानेश्वर बी. पाटील , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन मध्यप्रदेश राजभवन , भोपाल, दिनांक 28 मई 2015 क्र. एफ-1-2-14- रा.स. यू.ए. 1-564.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन द्वारा डॉ. शील सिंधु पाण्डेय , प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑप मैथामेटिकल साईंस , रानी दुर्गावती, विश्वविद्यालय , जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए विक्रम विश्वविद्याल , उज्जैन का कुलपति नियुक्त करता हूं..
(2 ) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी ..
राम नरेश यादव , कुलाधिपति, 1625
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल , दिनांक 2 जून 2015
क्र. 3599-874- अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- प्रथम प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के वन क्षेत्रपालों के लिये ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम (2)
पदनाम (3) (1)
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल 1 श्री धीरेन्द्र पाण्डेय
वन क्षेत्रपाल 2 श्री महिपत सिंह राणा
वन क्षेत्रपाल 3 श्री कृष्णपाल सिंह धाकड़
वन क्षेत्रपाल 4 श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड़
वन क्षेत्रपाल 5 श्री पप्पू चौहान
होशंगाबाद संभाग
वन क्षेत्रपाल 6 श्री वरिन्दर सिंह
वन क्षेत्रपाल 7 श्री शिवकुमार गुर्जर
वन क्षेत्रपाल 8 श्री वीरभद्र सिंह परिहार
वन क्षेत्रपाल 9 श्री मंगेश बुन्देला
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल 10 श्री रवि कुमार कुशवाहा
11
वन क्षेत्रपाल श्री राजकुमार यादव
वन क्षेत्रपाल 12 डॉ. दिनेश कुमार डहारे
वन क्षेत्रपाल 13 श्री ज्ञानसिंह पंवार
वन क्षेत्रपाल 14 श्री कमलेश कुमार सालवी
वन क्षेत्रपाल 15 श्री हेमन्त शर्मा
वन क्षेत्रपाल श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
16
वन क्षेत्रपाल 17 श्री अबधेश धाकड़
वन क्षेत्रपाल 18 श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर
वन क्षेत्रपाल 19 श्री हिमांशु राय
वन क्षेत्रपाल 20 श्री राजू सिंह राजपूत
वन क्षेत्रपाल 21 कु. कुमुद बुनकर कोरी
वन क्षेत्रपाल श्रीमती दीपा पटैल
22
(3) (1)
(2)
वन क्षेत्रपाल 23 श्री अरूण शुक्ल
वन क्षेत्रपाल 24 श्री कृष्ण कुमार नामदेव
वन क्षेत्रपाल 25 श्री ईदेश अचाले
वन क्षेत्रपाल श्री सचिन सयदे
26
इन्दौर संभाग
वन क्षेत्रपाल 27 श्री मुकेश रघुवंशी
वन क्षेत्रपाल 28 श्रीमती सीमा सिंह
वन क्षेत्रपाल 29 कु. वंदना मेहतो
वन क्षेत्रपाल 30 सुश्री विधि सिरोलिया
वन क्षेत्रपाल 31 सुश्री शर्मिला झिल्वे
वन क्षेत्रपाल 32 सुश्री माया मुजाल्दे
वन क्षेत्रपाल 33 कु. प्रीति परमार
रीवा संभाग
वन क्षेत्रपाल 34 श्री शरद सिंह
35
वन क्षेत्रपाल श्री धमेन्द्र बिसेन
क्र. 3603-867-अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा , दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- प्रथम वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : --
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(2)
(3) (1)
भोपाल संभाग
1
सहायक वन संरक्षक श्री बृन्दावन लाल वर्मा
श्री अविनाश जोशी
सहायक वन संरक्षक 2
सहायक वन संरक्षक 3 श्री राजेश शर्मा
सहायक वन संरक्षक 4 श्री हम्दुल्लाह खान
वनक्षेत्रपाल 5 सुश्री शोभना वर्मा
सहायक वन संरक्षक 6 श्री मुकेश पटेल
7
सहायक वन संरक्षक श्री लाल सुधाकर सिंह
सहायक वन संरक्षक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह
8
सहायक वन संरक्षक 9 श्री मनोज कुमार सिंह
होशंगाबाद संभाग
वन क्षेत्रपाल 10 श्रीमती नीता शाह 1626
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
सागर संभाग
वन क्षेत्रपाल 11 श्री कुलदीप सिंह ठाकुर
वन क्षेत्रपाल 12 कु. रीतु तिवारी
जबलपुर संभाग
सहायक वन संरक्षक श्री लवित भारती
13
सहायक वन संरक्षक 14 श्री ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव
सहायक वन संरक्षक 15 श्री क्षितिज कुमार
वन क्षेत्रपाल 16 श्रीमती पुष्पा सिंह
वन क्षेत्रपाल 17 श्री चन्द्रिका सिंह
सहायक वन संरक्षक 18 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक वन संरक्षक 19 कु. प्रियांशी सिंह
श्री देवेश गौतम
संहायक वन संरक्षक 20
वन क्षेत्रपाल 21 कु. तृष्टि सिंह
वन क्षेत्रपाल 22 श्रीमती नम्रता अग्रवाल
इन्दौर संभाग
वन क्षेत्रपाल 23 श्री खुर्शीद खान
वन क्षेत्रपाल 24 श्री सुभाष साकल्ले
सहायक वन संरक्षक 25 श्री अखिल शुक्ला
26
सहायक वन संरक्षक श्री कैलाश चन्द्र जोशी
सहायक वन संरक्षक श्रीमती शीको कीचौलिया
27
सहायक वन संरक्षक 28 श्री संजय कुमार चौहान
सहायक वन संरक्षक 29 श्री एल्विन बर्मन
सहायक वन संरक्षक 30 श्री विजेन्द्र खोब्रागड़े
वन क्षेत्रपाल 31 कु. वन्दना ठाकुर
सहायक वन संरक्षक 32 श्री राजीव दुबे
क्र. 3609-868-अका-विपप्र-2015. - राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा , दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित- वन क्षेत्रपालों ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
(3) (2)
(1)
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल 1 श्री पप्पू चौहान
वन क्षेत्रपाल 2 श्री कृष्णपाल सिंह धाकड़
(2)
(3)
(1)
वन क्षेत्रपाल 3 श्री महिपत सिंह राणा
वन क्षेत्रपाल 4 धीरेन्द्र पाण्डेय
ग्वालियर संभाग
वन क्षेत्रपाल 5 श्री संजय सिंह राजपूत
होशांगबाद संभाग
वन क्षेत्रपाल 6 श्री मंगेश बुन्देला
वन क्षेत्रपाल 7 श्री शिवकुमार गुर्जर
वन क्षेत्रपाल 8 श्री वरिन्दर सिंह
वन क्षेत्रपाल 9 श्रीमती नीता शाह
इन्दौर संभाग
वन क्षेत्रपाल 10 कु. वंदना मेहतो
वन क्षेत्रपाल श्रीमती सीमा सिंह
11
वन क्षेत्रपाल 12 श्री लक्सा सोलंकी
वन क्षेत्रपाल 13 कु. प्रीति परमार
वन क्षेत्रपाल 14 सुश्री माया मुजाल्दे
वन क्षेत्रपाल 15 श्री मुकेश रघुवंशी
वन क्षेत्रपाल 16 सुश्री विधि सिरोलिया
वन क्षेत्रपाल 17 कु. शर्मिला झिल्वे
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल 18 श्री रवि कुमार कुशवाहा
वन क्षेत्रपाल 19 श्री राजकुमार यादव
वन क्षेत्रपाल 20 डॉ. दिनेश कुमार डहारे
वन क्षेत्रपाल 21 श्री ज्ञानसिंह पंवार
वन क्षेत्रपाल 22 श्री कमलेश कुमार सालवी
वन क्षेत्रपाल 23 श्री हेमन्त शर्मा
वन क्षेत्रपाल 24 श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
वन क्षेत्रपाल 25 श्री अवधेश धाकड़
वन क्षेत्रपाल 26 श्री धमेन्द्र सिंह राठौर
वन क्षेत्रपाल 27 श्रीमती सुनीता उइके
वन क्षेत्रपाल 28 श्रीमती विद्या गिनारे
वन क्षेत्रपाल 29 श्रीमती नम्रता अग्रवाल
वन क्षेत्रपाल 30 श्री हिमांशु राय
वन क्षेत्रपाल 31 श्री राजू सिंह राजपूत 1627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(3)
(1)
(2)
वन क्षेत्रपाल 32 कु. कुमुंद बुनकर कोरी
वन क्षेत्रपाल 33 श्रीमती दीपा पटैल
वन क्षेत्रपाल 34 श्री अरूण शुक्ल
वन क्षेत्रपाल 35 श्री कृष्ण कुमार नामदेव
वन क्षेत्रपाल 36 श्री इंदेश अचाले
वन क्षेत्रपाल 37 श्रीमती पुष्पा सिंह
38 श्री देवेश गौतम
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल 39 कु. तृष्टि सिंह
वन क्षेत्रपाल 40 श्री भक्तराज पंवार
वन क्षेत्रपाल 41 श्री सचिन सयदे
वन क्षेत्रपाल 42 श्री धमेन्द्र बिसेन
रीवा संभाग
वन क्षेत्रपाल 43 श्री नितेश कुमार गंगले
वन क्षेत्रपाल 44 श्री शरद सिंह
45
वन क्षेत्रपाल श्री कल्याण सिंह धाकड़
वन क्षेत्रपाल 46 श्री महेन्द्र कुमार पालेचा
क्र. 3613-865 -अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- द्वितीय सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित- सहायक वन संरक्षकों के लिये ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(2)
(3) (1)
भोपाल संभाग
सहायक वन संरक्षक 1 श्री मनोज कुमार सिंह
सहायक वन संरक्षक 2 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक वन संरक्षक 3 श्री लाल सुधाकर सिंह
सहायक वन संरक्षक 4 श्री मुकेश पटेल
वन क्षेत्रपाल 5 सुश्री शोभना वर्मा
सहायक वन संरक्षक 6 श्री हम्दुदल्लाह खान
(2)
(3)
(1)
वन क्षेत्रपाल 11 श्री वीरभद्र सिंह परिहार
सहायक वन संरक्षक 12 श्री प्रदीप कुमार खत्री
वन क्षेत्रपाल 13 श्रीमकी ज्योत्सना खोब्रागड़े
सहायक वन संरक्षक श्री कैलाश चन्द्र जोशी
14
इन्दौर संभाग
सहायक वन संरक्षक 15 सुश्री शीको कीचौलिया
सहायक वन संरक्षक 16 श्री संजय कुमार चौहान
सहायक वन संरक्षक 17 श्री एल्विन बर्मन
18
सहायक वन संरक्षक श्री विजेन्द्र खोब्रागड़े
वन क्षेत्रपाल 19 कु. वन्दना ठाकुर
जबलपुर संभाग
सहायक वन संरक्षक 20 कु. प्रयाशी सिंह
सहायक वन संरक्षक 21 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
वन क्षेत्रपाल 22 श्री चन्द्रिका सिंह
सहायक वन संरक्षक 23 श्री संजीय कुमार यादव
उप वन संरक्षक 24 श्री क्षितिज कुमार
सहायक वन संरक्षक 25 श्री ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव
सहायक वन संरक्षक 26 श्री लवित भारती
रीवा संभाग
सहायक वन संरक्षक 27 श्री राजीव दुबे
सहायक वन संरक्षक श्री रमेश गेहलोत
28
क्र. 3617-863 -अका-विपप्र-2015.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 20 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित के लिये ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम अनुक्रमांक
सहायक वन संरक्षक 7 श्री राजेश शर्मा
सहायक वन संरक्षक 8 श्री अविनाश जोशी
वन क्षेत्रपाल 9 श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड़
होशंगाबाद संभाग
वन क्षेत्रपाल 10 श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना
परीक्षार्थी का नाम (2)
(3) (1)
भोपाल संभाग
1
सहायक वन संरक्षक श्रीमती ज्योति मुड़िया
श्री यशोजित सिंह परमार सहायक वन संरक्षक 2
वन क्षेत्रपाल 3 श्री कृष्णपाल सिंह धाकड़
4
वन क्षेत्रपाल श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड़ 1628
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
(3)
(2)
(1)
सहायक वन संरक्षक श्री अविनाश जोशी
5
सहायक वन संरक्षक श्री राजेश शर्मा
6.
सहायक वन संरक्षक 7 श्री मनोज कुमार सिंह
सहायक वन संरक्षक 8 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक वन संरक्षक 9 श्री लाल सुधाकर सिंह
सहायक वन संरक्षक 10 श्री मुकेश पटेल
सहायक वन संरक्षक 11 श्री बृन्दावन लाल वर्मा
वन क्षेत्रपाल श्रीमती शोभना वर्मा
12
सहायक वन संरक्षक 13 श्री हम्दुल्लाह खान
होशंगाबाद संभाग
वन क्षेत्रपाल 14 श्री वीरभद्र सिंह परिहार
वन क्षेत्रपाल 15 श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना
वन क्षेत्रपाल 16 श्रीमती नीता शाह
सागर संभाग
वन क्षेत्रपाल 17 सुश्री रीतू तिवारी
इन्दौर संभाग
वन क्षेत्रपाल 18 श्री मुकुन्द सिंह नोरकें
वन क्षेत्रपाल 19 श्री खुर्शीद खान
वन क्षेत्रपाल 20 श्री मुकेश रघुवंशी
वन क्षेत्रपाल 21 श्री बहादुर सिंह सोलंकी
वन क्षेत्रपाल 22 श्री सुभाष साकल्ले
सहायक वन संरक्षक 23 श्री अखिल शुक्ला
सहायक वन संरक्षक श्री कैलाश चन्द्र जोशी
24
वन क्षेत्रपाल 25 सुश्री विधि सिरोलिया
सहायक वन संरक्षक श्रीमती शीको कीचौलिया
26
सहायक वन संरक्षक 27 श्री संजय कुमार चौहान
सहायक वन संरक्षक श्री एल्विन बर्मन
28
सहायक वन संरक्षक 29 श्री विजेन्द्र खोब्रागड़े
वन क्षेत्रपाल 30 कु. वन्दना ठाकुर
वन क्षेत्रपाल श्रीमती रेखा काले
31
वन क्षेत्रपाल श्री लक्सा सोलंकी
32
(3)
(2)
(1)
सहायक वन संरक्षक 33 श्री शिब प्रसाद मैठानी
वन क्षेत्रपाल 34 कु. अनामिका कनौजिया
सहायक वन संरक्षक 35 श्री विजय सिंह
जबलपुर संभाग
सहायक वन संरक्षक श्री लवित भारती
36
वन क्षेत्रपाल 37 श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
सहायक वन संरक्षक 38 श्री ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव
सहायक वन संरक्षक 39 श्री क्षितिज कुमार
वन क्षेत्रपाल 40 श्री राजकुमार यादव
वन क्षेत्रपाल 41 श्री ज्ञानसिंह पंवार
वन क्षेत्रपाल 42 श्री कमलेश कुमार सालवी
वन क्षेत्रपाल श्री हेमन्त शर्मा
43
वन क्षेत्रपाल 44 श्रीमती सुनीता उइके
वन क्षेत्रपाल 45 श्रीमती नम्रता अग्रवाल
वन क्षेत्रपाल 46 श्री राजू सिंह राजपूत
वन क्षेत्रपाल 47 कु. कुमुद बुनकर कोरी
वन क्षेत्रपाल श्री भक्तराज पंवार
48
49 श्री देवेश गौतम
सहायक वन संरक्षक
वन क्षेत्रपाल श्री सचिन सयदे
50
वन क्षेत्रपाल 51 श्रीमती पुष्पा सिंह
वन क्षेत्रपाल 52 श्री चन्द्रिका सिंह
सहायक वन संरक्षक 53 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक वन संरक्षक 54 कु. प्रियांशी सिंह
55
वन क्षेत्रपाल श्री प्रदीप श्रीवास्तव
वन क्षेत्रपाल 56 श्रीमती मनीषा कौरव
57
वन क्षेत्रपाल श्री बी. पी. तिवारी
रीवा संभाग
58
वन क्षेत्रपाल श्री धमेन्द्र बिसेन
वन क्षेत्रपाल 59 श्री शरद सिंह
60
सहायक वन संरक्षक श्री राजीव दुबे
क्र. 3619-866-अका विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा , दिनांक 20 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के वन क्षेत्रपालों भाग 1 ]
1629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
के लिये ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
(1)
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल 1 श्री पप्पू चौहान
वन क्षेत्रपाल 2 श्री. कृष्णपाल सिंह धाकड़
वन क्षेत्रपाल 3 श्री महिपत सिंह राणा
वन क्षेत्रपाल 4 श्री धीरेन्द्र पाण्डेय
वन क्षेत्रपाल 5 श्रीमती दीपिका मिंज
होशंगाबाद संभाग
वन क्षेत्रपाल 6 श्री वरिन्दर सिंह
वन क्षेत्रपाल 7 श्री मंगेश बुन्देला
वन क्षेत्रपाल 8 श्री शिवकुमार गुर्जर
ग्वालियर संभाग
वन क्षेत्रपाल श्री विनोद सिंह
9
वन क्षेत्रपाल 10 श्री संजय सिंह राजपूत
वन क्षेत्रपाल 11 श्री नरेन्द्र कुमार रवि
वन क्षेत्रपाल 12 श्रीमती सोनम गड़पाल
इन्दौर संभाग
वन क्षेत्रपाल 13 श्री मुकेश रघुवंशी
वन क्षेत्रपाल श्रीमती सीमा सिंह
14
वन क्षेत्रपाल 15 कु. वंदन मेहतो
वन क्षेत्रपाल 16 सुश्री विधि सिरोलिया
वन क्षेत्रपाल 17 कु. शर्मिला झिल्वे
वन क्षेत्रपाल 18 सुश्री माया मुजाल्दे
वन क्षेत्रपाल 19 कु. प्रीति परमार
वन क्षेत्रपाल श्री लक्सा सोलंकी
20
(2)
(3)
(1)
सागर संभाग
वन क्षेत्रपाल 21 कु. रीतू तिवारी
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल 22 श्री रवि कुमार कुशवाहा
वन क्षेत्रपाल 23 श्री राजकुमार यादव
वन क्षेत्रपाल 24 डॉ. दिनेश कुमार डहारे
वन क्षेत्रपाल 25 श्री ज्ञानसिंह पंवार
वन क्षेत्रपाल 26 श्री कमलेश कुमार सालवी
वन क्षेत्रपाल 27 श्री हेमन्त शर्मा
वन क्षेत्रपाल 28 श्री अबधेश धाकड़
वन क्षेत्रपाल 29 श्री हिमांशु राय
वन क्षेत्रपाल 30 श्री राजू सिंह राजपूत
वन क्षेत्रपाल 31 कु. कुमुद बुनकर कोरी
वन क्षेत्रपाल श्रीमती दीपा पटैल
32
वन क्षेत्रपाल श्रीमती मनीषा कौरव
33
वन क्षेत्रपाल 34 श्री अरूण शुक्ल
वन क्षेत्रपाल 35 श्री कृष्ण कुमार नामदेव
वन क्षेत्रपाल 36 श्री ईदेश अचाले
वन क्षेत्रपाल 37 श्री भक्तराज पंवार
वन क्षेत्रपाल 38 श्री सचिन सयदे
वन क्षेत्रपाल 39 श्री सुरसिंग कल्वेलिया
रीवा संभाग
वन क्षेत्रपाल 40 श्री कल्याण सिंह धाकड़
वन क्षेत्रपाल 41 श्री नितेश कुमार गंगले
वन क्षेत्रपाल 42 श्री धर्मेन्द्र बिसेन
वन क्षेत्रपाल 43 श्री महेन्द्र कुमार पालेचा
वन क्षेत्रपाल 44 श्री शरद सिंह
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
[ भाग 1 1630
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी निर्वाचन , जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश
अशोकनगर , दिनांक 26 मई 2015
क्र. मण्डी-निर्वा.- 2012-1069.- कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 542 , दिनांक 1 मई 2013 से कृषि उपज मण्डी समिति अशोकनगर के लिये श्री मलकीतसिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत, अशोकनगर को मण्डी अधिनियम 1972 की धारा -11 ( ञ ) के लिये अधिसूचित किया गया था. श्री मलकीतसिंह का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( ञ ) अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के सम्मुख अंकित मण्डी के लिये अधिसूचित किया जाता है: -
मण्डीअधिनियम
पता
क्र.
मण्डीका नाम
की धारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पदनाम
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
1972 की धारा 11 ( ञ) 1
130-अशोकनगर श्री रामवली इमरतसिंह रघुवंशी, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, अशोकनगर.
ग्राम घटावदा, पोस्ट अजलेश्वर, तहसील ईसागढ़ , जिला अशोकनगर .
क्र. मण्डी-निर्वा. - 2012-1071 .- कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 544 , दिनांक 1 मई 2013 से कृषि उपज मण्डी समिति अशोकनगर के लिये श्रीमती प्रेमबाई आदिवासी, सदस्य जिला पंचायत अशोकनगर को मण्डी अधिनियम 1972 की धारा -11 ( ञ ) के लिये अधिसूचित किया गया था. श्रीमती प्रेमबाई, आदिवासी का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 (ञ ) अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के सम्मुख अंकित मण्डी के लिये अधिसूचित किया जाता है:-
पता
मण्डी अधिनियम क्र.
मण्डी का नाम
की धारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पदनाम
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1972 की धारा 11 ( ञ) श्री कल्याण सिंह
1
132- ईसागढ़
ग्राम घटावदा , पोस्ट अजलेश्वर, तहसील ईसागढ़ , जिला अशोकनगर.
पुत्र श्री रामवली ईमरतसिंह रघुवंशी , पंच वार्ड क्रमांक 09 ग्राम पंचायत घटावदा , जनपद पंचायत, ईसागढ़.
आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 जून 2015
संदर्भ : सचिव , कृषि उपज मण्डी समिति, भोपाल का पत्र क्रमांक मण्डी- मण्डी निर्वा/ 102/15-16 / 115 , दिनांक 25 मई
2015
क्र. 1189- स्था-निर्वा.- 2015.- मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( ञ ) के अन्तर्गत श्री मनमोहन नागर, अध्यक्ष , जिला पंचायत , जिला भोपाल एवं धारा 11 ( 1 ) ( झ ) के अन्तर्गत श्री जीवन सिंह मैथिल, अध्यक्ष , भोपाल को, को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल को कृषि उपज मण्डी समिति के लिये सदस्य मनोनीत किया गया है .
निशांत वरवड़े , कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
1631
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 6 जून 2015
क्र. 819-जे.सी. - 1- कलेक्टर- भोपाल- 2015.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक-2 ) की धारा 2 के खण्ड एस , एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ- 2- ( क ) -15-99- बी- 3- दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2- (क) -9-08- बी- 3 - दो, दिनांक 30 जुलाई, 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 6 जून 2015 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये , राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अवधपुरी की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से: -
( एक) नीचे दी सारणी के कॉलम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.
( दो) सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.
सारणी
स्थानीय क्षेत्र पुलिस थाने का नाम
पुलिस थाने का नाम
ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक
(2) (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया है. (1)
1. रिषीपुरम पेस-1
2. अविनाश नगर
पुलिस थाना, गोविन्दपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल .
3. अराधना नगर , रिसी सिटी
4. बेला होम्स, टेगौर नगर, सूरज कुंज
5. पलास परिसर, अवन्तिका एवेन्यू
6. आधारशिला, सांई नगर , लक्ष्य होम्स
7. अवधपुरी फेस -1 , ए - बी सेक्टर
8. विवेकानन्द, लवकुश नगर व रामनगर
9. तुलसी परिसर, रचना बिहार, पियुष नगर
10. क्रिस्टल कैम्पस , श्रीराम, अवतिंका, निर्मल पैलेस
11. समन्वय नगर
12. वल्लभ नगर, जवाहर नगर
13. सौम्यबिहार फेस -1 , 2 , 3 , न्यू- फोर्ट व एक्सटेंशन कॉलोनी
14. कंचन नगर, सांई गार्डन , युगान्तर कॉलोनी
(तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से सम्मिलित किया गया है. (3)
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60
पुलिस थाना अवधपुरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल .
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60
15. आस्था बिहार, मेगनम केम्पस , कुन्दन नगर, प्रेम नगर
16. एसआरजी . केम्पस , दीप नगर
17. कौशल्या नगर , उषा प्रभा, एसआरजी केम्पस
18. रिषिपुरम -2 , शिवलोक -5 , दीप मोहनी , अनुपम नगर -4
19. सरला होम्स , संगम गार्डन , ड्रीम बंगला
20. सौम्या पार्क लेम्ड, पत्रकार द्विवेदी कालोनी
21. वर्धमान ग्रीनवेली , पूर्वांचल बीडीए कालोनी वार्ड क्रं . 60
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60
वार्ड क्र. 60 1632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
(2) (1)
22 . बालाजी नगर झुग्गी
23 . शिवलोक फेस -1
पुलिस थाना , पिपलानी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल. 24. रीगल होम्स, रीगल मोहनी,
25. कृष्णा नगर
26. श्यामा पल्ली
27. क्रिस्टल केम्पस
28. तन्वी स्टेट
29. अमृतपुरी कालोनी
30. टैगोर नगर
राधाकुंज कालोनी 31 .
ग्राम खजूरी कला 32 .
33 . ग्राम झागरिया नई बस्ती पुलिस थाना, बिलखिरिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
(3)
वार्ड क्र. 61 पुलिस थाना अवधपुरी , वार्ड क्र. 61
तहसील हुजूर, वार्ड क्र. 61
जिला भोपाल.
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 61
वार्ड क्र. 61
पुलिस थाना अवधपुरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..
भोपाल, दिनांक 6 जून 2015
क्र. 820 - जे.सी. -1- कलेक्टर- भोपाल- 2015.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 819-जे.सी.-1- भोपाल-2015 , दिनांक 6 जून 2015 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 6th June 2015
No. 819 - J.C.I. - Collector - Bhopal - 2015.- In exercise of the powers conferred by clause (s ) Section 2 of the Code of Crimial Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department order number F - 2 (K ) 15- 99- B - 3 - two dated 11th October 2004 and number F- 2 ( K) 9-08 - B - 3 - two Dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector /SP/ DPO , in meeting dated 6th June 2015 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Avadhpuri Comprsining the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:-
(1) Exclude form the police station mentioned in column ( 1 ) of the tabe below the3 local areas specified in column (2 ) there of and
(2) Includes the local areas specified in column (2 ) of the said table in the police station mentioned in column (3 ) of the said table .
TABLE
LOCAL AREA Name of Villages Settlement/Ward No.
(2) Name of police station (with Tehsil and Distt .) from which excluded (1)
1. Rishipuram Phase - 1
2. Avinash Nagar
3. Aradhana nagar, Rishi City Police Station Govindpura , Tehsil Hujur, Distt . Bhopal .
Name of police station (with Tehsil and Distt . ) from which encluded (3)
Police Station Ward No. 60
Ward No. 60 Avadhpuri , Tehsil Ward No. 60 Hujur, Distt . Bhopal .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
(2) (1)
1633
(3)
Ward No. 60
4. Bela Homes , Tegore Nagar, Suraj Kunj
Ward No. 60
5. Palas Parishar , Avantika Avenue Ward No. 60
6. Adharshila , Sai Nagar, Lakshya Homes
Ward No. 61
7. Awadhpuri Phase - I , A- B Sector Ward No. 61
8. Vivekanand , Luvkush Nagar and Ram Nagar
Ward No. 61
9. Tulsi Parishar, Rachna Bihar , Piyush Nagar
Ward No. 61
10. Cristal Campus , Shriram , Avantika, Nirmal Palace
Ward No. 60
11. Samanvay Nagar Ward No. 60
12. Vallabh Nagar , Jawahar Nagar
13. Somya Vihar Phase 1,2,3 New Fort and Extention Colony Ward No. 60
Ward No. 60
14. Kanchan Nagar, Sai Garden , Yugantar Colony
NagarWard No. 60
15. Aastha Vihar , Megnum Campus , Kundan Nagar, Prem
Ward No. 60
16. SRG Campur , Deep Nagar Ward No. 60
17. Kaushalya Nagar, Usha Prabha , SRG . Campus
Ward No. 60
18. Rishipuram Phase - 2 , Shivlok - 5 , Deep Mohani , Anupam Nagar P- 4 .
Ward No. 60
19. Sarla Homes , Sangum Garden Dream Bunglow
Ward No. 60
20. Saumya Parkland , Patrakar Dwedi Colony .
Ward No. 60
21 . Vardhman Greenvelly, Purvanchal BDA Colony
Ward No. 61
Police Station 22. Balaji Nagar Jhuggi
Police Station Ward No. 61
23 . Shivlok Phase - I
Avadhapuri , Tehsil Ward No. 61
Piplani , Tehsil Huzur, District Bhopal . 24. Regal Homes , Regal Mohni
Hujur, Distt . Bhopal .
Ward No. 61
25. Krishna Nagar
Ward No. 61
26. Shyamapalli
Ward No. 61
27. Crishtal Campus Ward No. 61
28. Tanvi State
Ward No. 61
29. Amritpuri Colony Ward No. 61
30. Tagore Nagar
31. Radhakunj colony Ward No. 61
Ward No. 61
32. Village Khajuri Kala
Police Station Ward No. 61
Bilkharia , Tehsil Huzur , 33 . Village Jhagaria New Basti Police Station District Bhopal .
Avadhapuri , Tehsil Hujur, Distt . Bhopal .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NISHANT WARWADE , Collector & Ex - officio Dy . Secy .
[ भाग 1 1634
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 जून 2015
क्र. 1766-1719-2015- एक- 4.- राज्य शासन विधान सभा उप निर्वाचन, 2015 - गरोठ विधान सभा क्षेत्र, जिला मन्दसौर के लिए शासकीय मुद्रणालय में मतपत्रों की छपाई एवं मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देखरेख/समन्वय के लिये श्रीमती वंदना शर्मा , उपायुक्त ( राजस्व) , भोपाल को विधान सभा उप चुनाव 2015 संपन्न होने तक की अवधि के लिए पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण तिवारी , प्रमुख सचिव.
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 जून 2015
आदेश
क्र. एफ. 1-34-2008- सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अशोकनगर जिले की विद्यमान तहसील मुंगावली की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त -1 , अथाईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 एवं 19 से 22 तक एवं राजस्व वृत्त-2 पिपरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 27 एवं 34 से 37 तक इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के तथा विद्यमान तहसील चन्देरी की सीमाएं उसमें से राजस्व वृत्त -2 , थुबौन के पटवारी हल्का क्रमांक 22 से 37 एवं राजस्व वृत्त-3 , विक्रमपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 38, 39 एवं 57 इस प्रकार कुल 19 पटवारी हल्के अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और तहसील मुंगावली के राजस्व वृत्त अथाईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 एवं 19 से 22 तक एवं राजस्व वृत्त -2 , पिपरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 27 एवं 34 से 37 तक इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के एवं तहसील चन्देरी के राजस्व वृत्त -2 , थुबौन के पटवारी हल्का क्रमांक 22 से 37 एवं राजस्व वृत्त -3 , विक्रमपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 38 , 39 एवं 57 इस प्रकार कुल 19 पटवारी हल्के समाविष्ट करते हुए एक नई तहसील पिपरई का सृजन करती है , जिसमें कुल 39 पटवारी हल्के तथा 106 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय पिपरई में होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 10 जून 2015
क्र. एफ. 1-34-2008- सात- शा. 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-34-2008- सात- शा. 6 , दिनांक 10 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 10th June 2015
ORDER
No. F - 1-34-2008 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government hereby alter the limits of existing Tehsil Mungawali of District Ashoknagar from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka Number 1 to 7 and Patwari Halka Number 19 to 22 of Revenue Circle 1 Athaikheda and Patwari Halka Number 23 to 27 and 34 to 37 of Revenue Circle - 2 , Piprai ( total 20 Patwari Halkas and of existing Tehsil Chanderi by excluding therefrom Patwari Halka Number 22 to 37 of Revenue Circle - 2 Thubaun and Patwari Halka Number 38. 39 and 57 of Revenue Circle - 3 . Vikrampur and creates a new Tehsil Piprai by comprising of Patwari Halka Number 1 to 7 and Patwari Halka Number 19 to 22 of Revenue Circle - 1 , Athaikheda and Patwari Halka Number 23 to 27 and 34 to 37 of Revenue Circle - 2 , Piprai ( total 20 Patwari Halkas ) of present Tehsil Mungawali and Patwari Halka Number 22 to 37 of Revenue Circle - 2 , Thubaun and Patwari Halka Number 38 , 39 and 57 of Revenue Circle - 3 Vikrampur (total 19 Patwari Halkas ) of Present Tehsil Chanderi , in which the total Patwari Halkas shall be 39 and villages shall be 106 . The headquarter of the said Tehsil shall be at Piprai .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , K. K. SINGH , Principal Secy.
1635
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 29 मई 2015
क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) -01-2014-15-177.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा ( 11 ) की उपधारा
भूमि का वर्णन
का वर्णन नगर/ग्राम
( 1 ) द्वारा प्राधिकृत
जिला
अधिकारी का नाम
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7)
(6)
(5)
(2)
(4)
(3)
(1)
0.05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
बजाग
295 अंशभाग
डिण्डौरी
शोभापुर
अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं अन्य कार्य.
0.01
528अंशभाग
विकास संभाग , क्र. 01 डिण्डौरी .
1.82
544 अंशभाग
0.40
546
0.80
547/2
0.80
547/3
0.42
548/1
0.60
548/2
0.40
548/3
0.20
548/4
0.20
548/5
0.80
549
1.35
550
1.41
551
0.73
552
1.51
553
554/1
0.41
0.41
554/2
0.80
555
1.22
556
0.81
557/1
0.80
557/2
0.30
558
0.46
559 [ भाग 1 1636
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
(7)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
560
0.78
0.20
561
1.12
562
563
1.13
1.57
564
0.44
565
0.75
566 अंशभाग
0.04
567/1 अंशभाग
567/3 अंशभाग 1.01
0.32
567/4 अंशभाग
0.40
567/5
0.09
567/6 अंशभाग
0.07
570 अंशभाग
0.83
571 अंशभाग
0.48
574
3.84
575
0.15
576
0.28
577
1.39
578/1
0.40
578/2
0.79
579/1
0.79
579/2
0.79
579/3
580
1.85
0.09
581
582/1
0.18
0.20
582/2
0.20
582/3
0.02
582/4
0.46
583अंशभाग
0.12
584 अंशभाग
0.48
586 अंशभाग
1.24
587 अंशभाग
0.67
588 अंशभाग
0.32
595 अंशभाग
1.09
596
0.12
597 अंशभाग
0.53
598 अंशभाग
0.26
621
0.02
653/1 अंशभाग
0.03
653/2
0.03
653/3
0.03
653/4
654
0.13
0.16
655/1 1637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(6)
(7)
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(4)
(1)
0.16
655/2
0.15
655/3
0.12
657/1
0.13
657/2
0.13
657/3
0.01
658
0.07
659/1
0.07
659/2
0.20
660
0.91
661
0.28
662
0.09
664
0.22
665
0.27
666
0.01
667
0.39
668
0.17
669
0.01
671
0.10
672
0.17
673
0.93
674
0.27
675
0.06
676/1
0.05
676/2
0.05
676/3
0.28
677
0.32
678
0.10
679
0.68
682
683
2.61
1.54
685
0.10
686
0.40
687
4.28
688
0.83
689
0.87
691/1
691/2
0.87
0.81
692
0.73
693
0.22
695
0.35
696/1
696/2
0.40
697/1
0.34
0.34
697/2
0.35
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
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(1)
0.20
699
0.47
700/1
0.47
700/2
0.47
700/3
0.40
701
703
1.45
2.67
704
0.19
705/1
0.19
705/2
0.19
705/3
706
0.79
1.55
707
0.54
708
0.06
709/1
709/2
0.06
0.06
709/3
0.06
709/4
711
0.40
0.80
712/1
712/2
1.05
1.56
713/1
0.80
713/2
713/3
0.40
0.40
713/4
0.50
713/5
1.61
714
715
1.61
3.11
716
1.70
717/1
1.64
717/2
0.87
718
719
1.34
0.71
720
721
0.82
0.26
722/1
722/2
0.26
1.32
722/3
4.66
723
1.13
724
725
0.19
0.20
726/1
0.20
726/2
0.68
726/3
0.77
727
728
0.14 1639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(7)
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(1)
0.18
729
0.60
730
0.28
732
0.10
733
0.28
735
736
1.83
0.42
737
0.45
738
0.45
739/1
0.44
739/2
7.39/3
1.05
0.05
740
0.60
741
0.88
742
0.84
743
0.41
744
0.41
745
0.35
746/1
0.55
746/2
0.10
746/3
0.25
746/4
0.17
746/5
0.17
746/6
0.85
747
0.09
748
0.47
749
0.40
750
752
1.37
1.17
753/2
1.20
753/3क
1.80
753/3ख
754
0.53
1.64
755
0.40
758/1
758/2
0.41
0.40
759/1
0.80
759/2
0.40
759/3
0.58
759/4
0.20
761/1
0.10
761/2
0.20
761/3
0.20
761/4
761/5
0.20 [भाग 1 1640
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
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(1)
0.45
761/6
761/7
0.20
0.20
761/8
1.20
761/9
762/1
0.12
0.07
762/2
762/3
0.10
0.01
762/4
0.30
762/5
0.10
762/6
0.02
762/7
762/8
0.11
0.02
762/9
762/10
0.03
0.02
763
0.70
764
0.12
765
0.50
766
0.14
767
0.28
768/1
1.40
768/2
1.21
769
770
1.94
0.31
771
1.21
772
1.94
773
774
0.31
0.37
775
0.15
776
0.15
777
0.05
778/1
0.05
778/2
778/3
0.05
0.19
779
0.13
780
781
0.13
0.34
782
784
0.23
0.07
785
0.10
786
0.25
787
0.04
788
789
0.06
0.09
790
0.03
791
0.22
793 1641
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(6)
(7)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
1.74
794/1
0.40
794/2
794/3
1.07
1.07
794/4
0.72
796/2
1.95
798
800
0.48
802
0.39
0.55
803
0.51
804
2.39
805
806
0.94
1.20
807
1.11
808/1
0.80
808/2
1.60
808/3
1.19
809
0.40
810
0.33
811
0.40
812
813
0.43
0.41
815
816
1.17
1.17
817
2.23
818
1.17
819
1.31
820
0.40
821
0.40
822
0.33
823
824
3.19
0.69
825/1
0.68
825/2
4.05
826
1.11
827
0.50
828/1
828/2
0.50
0.50
828/3
828/4
0.51
1.21
831
1.01
832/1
0.81
832/2
1.02
832/3
0.49
833/1 अंशभाग
0.92
833/2
1.53
834 अंशभाग [भाग 1 1642
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
(7)
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(4)
(2)
(3)
(1)
0.05
837 अंशभाग
2.12
838
0.71
839
1.02
840/1
0.92
840/2
0.92
840/3
0.15
84अंशभाग
0.73
846 अंशभाग
0.22
847 अंशभाग
0.25
852अंशभाग
0.06
853 अंशभाग
4.08
854/1 अंशभाग
4.37
855
4.19
856 अंशभाग
0.28
857 अंशभाग
0.18
858 अंशभाग
0.01
860 अंशभाग
1.01
860 अंशभाग
1.18
861 अंशभाग
862अंशभाग 1.36
0.12
888 अंशभाग
0.40
947/1
1.20
947/2
1.24
947/3
0.46
948/855
215.58
योग..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन एवं पुनर्वास ( नर्मदा विकास ) डिंडौरी 1 में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन ( अ -82 ) -02-2014-15-178.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा ( 11 ) की उपधारा
भूमि का वर्णन
का वर्णन नगर/ग्राम
( 1 ) द्वारा प्राधिकृत
जिला
अधिकारी का नाम
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना
0.13
204 अंशभाग
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा
परसवाह
बजाग
डिण्डौरी
0.21
बांध निर्माण एवं अन्य कार्य.
विकास संभाग, क्र. 01
206 अंशभाग
0.22 डिण्डौरी.
207 अंशभाग 1643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.28
208 अंशबाग
0.4
210
0.08
212/1
0.08
212/2
0.6
213
0.11
214 अंशभाग
0.13
215 अंशभाग
0.2
216 अंशभाग
0.69
217 अंशभाग
0.4
218/1
0.19
218/2
0.02
218/3
0.77
219
0.01
221 अंशभाग
0.09
222अंशभाग
0.13
223 अंशभाग
0.26
224 अंशभाग
1.04
225
226/1
0.19
0.19
226/2
226/3
0.19
1.01
227/1
0.4
227/2
0.49
228
0.72
229/1
0.6
229/2
1.67
230
231
0.78
0.09
232/1
0.29
232/2
0.6
233/1
0.6
233/2
2.24
233/3
0.57
234
1.85
235
4.06
236/1
0.52
236/2
2.9
237
239
0.71
1.1
240
2.07
241
0.73
242
0.49
243 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
1644
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
244/1
1.34
0.8
244/2
8.7
245
1.71
246
0.19
247
0.42
248
0.72
249
0.71
250
0.2
251
1.11
252
4.44
254
0.2
255
256
0.61
0.09
257 अंशभाग
0.28
258/1 अंशभाग
0.14
258/2 अंशभाग
0.15
258/3 अंशभाग
0.07
259/1 अंशभाग
0.06
259/2 अंशभाग
0.14
259/3 अंशभाग
0.16
259/4 अंशभाग
0.07
259/5 अंशभाग
2.8
261
1.34
262
1
263
1.28
264
3.82
265
3.88
266
270
1.21
1.58
272/1
0.4
272/2
1.04
273
1.85
274
278
0.8
0.35
279
0.29
281
0.3
282
0.3
283
0.3
284
0.22
285
0.23
286
0.36
287
0.1
288
0.88
290
0.2
291 1645
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
2.74
292
293
0.65
1.51
294
1.2
295/1
1.2
295/2
1.49
296/1
0.4
296/2
0.4
296/3
297/1-
0.69
0.7
297/2
0.7
297/3
1.29
298
0.68
299/1
0.4
299/2
300
1.44
1.01
301
0.74
302
0.75
303
1.07
304
1.01
305
1.46
306
308
0.64
0.65
309
0.32
310/1
0.32
310/2
0.79
311/1
0.78
311/2
0.53
312
0.53
313
0.53
314
315
0.81
1.94
316
0.7
317
0.63
318
0.67
319/1
1.2
319/2
0.79
322/1
0.27
322/2
0.32
324
0.3
325
326
0.18
0.2
327
0.61
328
0.3
329 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
1646
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.36
330
0.4
331
1.84
332/1
0.8
332/2
0.16
333
0.4
334/2
0.66
335
0.4
336
337
1.46
1.35
338 अंशभाग
0.45
341 अंशभाग
0.23
342 अंशभाग
0.81
343
0.25
344 अंशभाग
1.18
345
1.16
346
0.97
347
0.39
348
3
349/1
0.56
349/2 अंशभाग
0.22
355/1 अंशभाग
0.03
255/2अंशभाग
1.75
356
0.63
357
0.35
358 अंशभाग
0.07
359 अंशभाग
0.4
364/1
1.78
364/2
1.48
364/3 अंशभाग
1.88
365 अंशभाग
0.05
371
0.15
419 अंशभाग
0.03
420 अंशभाग
0.08
446/1 अंशभाग
0.55
450/2अंशभाग
0.4
450/3
0.08
450/5 अंशभाग
0.8
450/6
0.56
451 अंशभाग
0.08
452/2
0.27
453/3 अंशभाग
0.66
453 अंशभाग
0.53
454 अंशभाग
455/1
0.45
0.45
455/2 1647
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.45
455/3
0.45
455/4
0.46
455/5
0.1
455/6
0.03
457/2अंशभाग
0.09
457/3
0.06
465 अंशभाग
0.05
468/1
0.01
468/2अंशभाग
0.07
469/1
0.07
469/2
0.08
469/3
0.1
470/1
0.11
470/2
0.11
470/3
0.02
471
0.11
472/1
0.11
472/2
472/3
0.11
0.08
473/1
0.08
473/2
0.08
473/3
0.13
474/1 अंशभाग
0.05
474/2अंशभाग
0.04
474/3अंशभाग
0.2
476 अंशभाग
0.18
477 अंशभाग
0.12
478अंशभाग
0.2
479 अंशभाग
1.17
482/1 अंशभाग
1.01
482/2 अंशभाग
0.2
483
0.44
490 अंशभाग
491/1 अंशभाग 1.13
1.4
491/2अंशभाग
0.07
496/1 अंशभाग
0.24
496/2
0.24
496/3
0.24
496/4
0.25
496/5
0.63
497/2 अंशभाग
158.34
योग.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन एवं पुनर्वास ( नर्मदा विकास ) डिंडौरी 1 में किया जा सकता है.
[भाग 1 1648
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
क्र. भू- अर्जन ( अ-82 ) -03-2014-15-179.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम
खसरा नंबर
तहसील/ तालुका
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7)
(5)
(6)
(4)
(2)
अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना
0.04
2
बजाग
(1) डिण्डौरी
बांध निर्माण एवं अन्य कार्य.
3/1
0.01
(3) पथरकुचा माल
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्र. 01 डिण्डौरी .
0.09
3/2
4
0.19
0.07
5
0.07
6
1.88
7
1.36
8
0.25
9/1 अंशभाग
0.16
9/2अंशभाग
0.33
9/3
0.33
9/4
0.05
9/5अंशभाग
0.01
31 अंशभाग
0.05
32अंशभाग
0.08
33 अंशभाग
0.52
34
0.12
35 अंशभाग
0.17
36 अंशभाग
0.04
38/2
0.19
39/1 अंशभाग
0.25
39/2अंशभाग
0.4
39/3
0.28
41अंशभाग
1.34
44अंशभाग
1.5
45 अंशभाग
0.12
47 अंशभाग
2.6
48 अंशभाग
1.08
58
1.08
51
0.06
53 1649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.26
54/1
0.27
54/2
0.27
54/3
0.04
55/1
0.04
55/2
0.04
55/3.
0.02
56
0.06
57
0.05
60
0.62
63
1.91
65
0.08
66
0.63
67
1
68
0.6
69
0.05
70/1
70/2
0.33
038
71
2.76
73
0.02
74
0.1
75/358
0.82
77/1
1.63
77/2
0.81
77/3
0.39
78/1
0.2
78/2
0.15
79/1
0.14
79/2
0.29
80
0.15
82/1
0.16
82/2
0.27
83
0.03
84
0.28
85
0.01
86/1
119
0.64
1.85
120 अंशभाग
0.09
127/3 अंशभाग
0.02
167/2अंशभाग
0.02
169 अंशभाग
1.18
170/1
0.9
170/2
170/3
0.4
0.4
170/4 [भाग 1 1650
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
(6)
(7)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.1
170/5
0.48
171 अंशभाग
1.3
172
0.24
173अंशभाग
1.08
175/1
0.76
175/2अंशभाग
176
1.22
177
2.68
0.74
178/1
0.74
178/2
180
4.83
0.02
181/1
0.02
181/2
1.45
182
0.03
182/356
0.2
184
0.98
185/1
185/2
0.98
0.98
185/3
0.97
185/4
0.97
185/5
185/6
0.97
186
1.55
188
3.63
1.16
189
1.06
190
0.39
191/1
1.89
191/2
0.39
191/3
0.39
191/4
0.38
192/1
0.37
192/2
0.37
192/3
2.08
193
2.19
194
1
195
196
0.9
0.78
197
1.2
198
1.41
199
3.39
200
0.26
203
0.3
204/1
0.25
204/2 1651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.01
86/2
0.01
86/3
0.01
86/4
0.73
87
0.22
88/535
0.37
91/1
0.38
91/2
0.41
92
0.42
93/1
0.4
93/2
0.4
94/1
0.76
94/2
0.36
94/3
0.17
95/1
0.17
95/2
0.18
95/3
0.17
95/4
0.18
95/5
0.18
95/6
1
97/1
1.05
97/2
0.8
97/3
0.23
98/1
0.23
98/2
0.19
99
0.04
100/1
0.03
100/2
102
0.16
0.17
103
0.05
104/1
0.05
104/2
2.32
105
2.94
106
2.06
107 अंशभाग
0.13
108 अंशभाग
0.19
110/1 अंशभाग
0.52
110/3 अंशभाग
0.08
110/4 अंशभाग
0.4
111/1 अंशभाग
0.34
111/2 अंशभाग
0.38
111/3
0.35
111/4 अंशभाग
0.58
111/5
112
0.88 [ भाग 1 1652
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
114/1
0.55
0.15
114/2
115/1
0.64
1.04
115/2
0.4
115/3
0.79
116
0.76
117
0.6
118
0.71
205
0.45
206/1
0.23
206/2
207/1
0.39
0.39
207/2
0.06
208
0.15
210
214/1
0.95
0.53
214/2
0.18
214/3
0.39
214/4
0.4
214/5
0.13
215
0.24
216
217
0.1
0.08
218
0.44
219
0.14
221
222
0.13
0.15
222/355
0.01
223
1.88
224
0.88
225/1
0.89
225/2
0.22
226
0.11
227
0.1
229
0.04
230/1
230/2
0.04
0.38
232
0.01
232/351
0.12
234/1
0.12
234/2
0.06
235
0.02
236/1
0.03
236/2 1653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.03
237/1
0.03
237/2
0.05
238
0.09
239/1
0.1
239/2
0.16
241
0.07
242
0.07
243
0.04
244
245/1
0.03
0.01
245/2
0.1
246/1
246/2
0.09
0.05
248
0.19
251
0.12
253
0.2
254
0.22
255
0.25
256
1.07
258
1.01
259
1.07
260
0.47
261
1.09
262
1.07
263
1.07
264
0.4
265/1
0.37
265/2
0.37
265/3
2.35
266
0.93
267
0.2
268/1
0.46
268/2
0.46
268/3
1.02
269
0.52
270/1
1.71
270/2
0.92
271
0.89
272
0.56
273/1
0.57
273/2
273/3
0.57
0.56
273/4
1
274/1 [भाग 1 1654
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.4
274/2
0.4
275/3
274/4
0.99
275/1
0.44
0.44
275/2
0.6
276
277
0.7
278
0.34
0.84
279
2.05
281/1
2.05
281/2
2.05
281/3
0.72
282
283/1
0.45
0.45
283/2
0.44
283/3
0.45
283/4
0.45
283/5
0.81
284/1
0.41
284/2
0.4
285/1
0.81
285/2
2.56
286
287
1.8
0.52
288/1
0.53
288/2
0.52
288/3
1.44
289
0.54
292
4.95
294अंशभाग
0.03
295/1 अंशभाग
1.53
296 अंशभाग
1.3
297 अंशभाग
0.81
298
1.59
299
1.31
300
1.21
301
0.3
302
0.3
303
0.41
304
1.19
305
2.42
306/1
1.23
306/2
1.43
307 1655 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
308
2.9
0.69
309/1
0.69
309/2
0.18
310/1
0.18
310/2
2.27
311
0.42
312
2.86
313
1.39
314/1
1.39
314/2
1.38
315/1
1.39
315/2
0.18
316/1
0.5
316/2
0.59
316/3
316/4
0.5
0.55
317/1
0.54
317/2
1.67
318
0.11
320
0.09
321
322
0.13
0.14
323
0.37
324
0.35
325
0.3
329
0.01
329/352
0.1
330
0.28
332
0.05
334
0.19
335
0.23
336
0.14
337/1
0.04
337/2
0.19
338
0.17
339
1.6
340
1.6
341
0.42
343/1
0.42
343/2
0.84
344/1
0.84
344/2
1.71
345/1
345/2
1.71
1.39
346 [भाग 1 1656
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
(6)
(7)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.4
348
0.31
349
1.4
350
227.86
योग..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन एवं पुनर्वास ( नर्मदा विकास ) डिंडौरी 1 में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन ( अ -82 )-04-2014-15-180. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
धारा ( 11 ) की उपधारा
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.05
84 अंशभाग
डिण्डौरी बजाग
अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं अन्य कार्य.
0.09
पथरकुचा रैयत
86 अंशभाग
0.02
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 01 डिण्डौरी.
100/1 अंशभाग
0.01
100/2 अंशभाग
0.02
101 अंशभाग
0.21
102अंशभाग
0.23
104 अंशभाग
0.58
109 अंशभाग
0.42
110 अंशभाग
0.08
113 अंशभाग
0.22
115/1 अंशभाग
0.25
115/2 अंशभाग
0.61
121/1 अंशभाग
0.28
124 अंशभाग
0.33
125/1
0.33
125/2
125/3
0.33
0.33
125/4
0.32
125/5
0.32
125/6 1657
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.36
126/1
0.31
126/2 अंशभाग
0.94
127
0.45
128/1
0.45
128/2
0.46
128/3
0.28
129
0.16
131
1.59
132
0.82
133/1
0.83
133/2
0.25
134/1
0.25
134/2
0.25
134/3
0.96
135/1
0.95
135/2
0.96
135/3
1.01
136
1.07
137
0.54
138 अंशभाग
0.1
139 अंशभाग
0.03
140 अंशभाग
0.02
141 अंशभाग
0.59
145/2 अंशभाग
0.2
146/1 अंशभाग
0.41
146/2अंशभाग
0.45
146/3 अंशभाग
0.14
146/4 अंशभाग
0.02
148 अंशभाग
0.61
158/1 अंशभाग
1.02
158/2
0.01
160/3
0.01
160/4
0.02
160/5
0.5
165/1 अंशभाग
0.1
165/2 अंशभाग
2.31
168
169/1
0.26
0.26
169/2
0.29
170/1 अंशभाग
0.22
170/2 अंशभाग
0.22
170/3 अंशभाग
0.05
170/4 अंशभाग
0.01
172/1 अंशभाग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
1658
(7)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.07
173/2अंशभाग
0.01
190 अंशभाग
0.01
191 अंशभाग
0.01
192अंशभाग
0.09
193 अंशभाग
0.06
194 अंशभाग
0.08
195/1
0.1
195/2
0.17
195/3
0.27
197/2
0.01
197/3 अंशभाग
0.12
198 अंशभाग
0.14
211 अंशभाग
0.72
213/1
0.53
213/2अंशभाग
0.43
213/3 अंशभाग
0.39
213/4 अंशभाग
0.19
214/3 अंशभाग
0.19
214/4
1.45
226/1 अंशभाग
0.27
226/2 अंशभाग
0.19
226/3 अंशभाग
0.18
226/4 अंशभाग
0.06
226/5 अंशभाग
0.34
230
0.32
235
0.89
236/1
0.48
236/2 अंशभाग
0.57
236/3 अंशभाग
0.49
236/4 अंशभाग
0.34
237/1 अंशभाग
3.63
238
0.58
241
1.35
242
3.3
243
0.34
246/1
0.34
246/2
0.34
246/3
0.35
246/4
0.21
247/1
0.21
247/2
0.2
247/2
0.2
247/4
0.7
248 1659
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(6)
(7)
(5)
(2)
(4)
(1)
(3)
3.54
250
252/1
0.38
0.38
252/2
0.38
253
0.39
254
0.39
255
256/1
0.26
0.42
256/2
0.6
256/3
0.5
257/1
2.1
257/2
0.26
257/3 अंशभाग
0.4
257/4
0.01
257/5 अंशभाग
0.26
257/6
0.13
258/1 अंशभाग
0.15
258/2अंशभाग
1.01
260/1
0.86
260/2 अंशभाग
1.02
261
262
1.3
0.97
263/1
1.18
263/2
0.32
264/1
0.32
264/2
0.33
265/1
0.33
265/2
0.47
266
267
1.64
0.14
268 अंशभाग
1.33
269 अंशभाग
0.75
272अंशभाग
0.03
273/2अंशभाग
0.04
273/3 अंशभाग
0.51
275/1
0.5
275/2
0.51
275/3
0.38
275/4 अंशभाग
0.28
276 अंशभाग
0.57
277/1
0.6
277/2
0.4
277/3
0.4
277/4
0.42
278 [भाग 1 1660
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
1.19
279
1.26
280
1.06
281
0.33
282
0.33
283
0.34
284
1.62
285
0.88
286/1
0.88
286/2
0.88
286/3
0.39
287/1
0.39
287/2
0.38
287/3
0.38
287/4
1.47
288
0.45
290
0.93
291
0.23
293/1
0.8
293/2
0.11
294/1
0.1
294/2
0.1
294/3
0.86
295
1.05
296
0.4
297
0.44
298
0.45
299
0.77
300
0.43
301
0.74
302
0.24
303/1
0.12
303/2
0.23
303/3
2.15
304
1.43
305/1
0.4
305/2
1.09
306
1.74.
307
0.65
308
1.11
309/1
309/2
1.1
1.67
310
311/1
0.29
0.07
311/2 1661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
(6)
(7)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.07
311/3
0.07
311/4
0.08
311/5
0.8
312/1
0.78
312/2
1
313
0.8
314
0.78
315
1.32
316
317
0.95
112.550
योग..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास ( नर्मदा विकास ) , डिंडौरी 1 में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 30 मई 2015
क्र. 1573 - भू-अर्जन-14-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनयम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा -11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
1.25
सतना
कोटर अबेर
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म.प्र. )
योग .. 1.25
बाणसागर परियोजना की मुख्य नहर एवं इसकी माइनर और सब माइनर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
1662
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
क्र. 1575 - भू-अर्जन-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनयम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.80 सतना
मेहुती
बिरसिंहपुर
योग.. 0.80
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा -11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म.प्र.)
बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 1577- भू-अर्जन-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.600 सतना
पतौड़ा
रघुराजनगर
योग .. 0.600
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा -11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म.प्र. )
बाणसागर परियोजना की पवैया माइनर एवं सब माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 16 अप्रैल 2015
प्र. क्र. - 9 -अ- 82 - भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम नंबर ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम नं. ( 3 ) में उसके सामने वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्र. एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा पद घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिले का नाम-विदिशा
(ख ) तहसील- कुरवाई
(ग ) ग्राम का नाम- देवली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टर.
प्रयोजन का वर्णन सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(3) (1)
(2)
0.095
416
लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम
देवली से बरेठ बाया ठर्रका
0.021
415/1
415/3
0.021 टीकोद मार्ग के निर्माण के अंतर्गत.
कुल 0.137
भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 30 मई 2015
पत्र क्र. 518 - भू- अर्जन- 2014.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि ग्राम- पिपरियांकला, तहसील - शहपुरा, जिला- जबलपुर में पिपरियांकला- भैंरोघाट मार्ग में हिरन नदी पर पुल पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है , केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) नगर/ग्राम- पिपरियांकला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर
खसरा नं.
अनुसूची
भूमि स्वामी का नाम/पिता/ पति का नाम
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.070
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में )
(4)
(3)
0.070
इमरती बाई बशरह नं. 12/1
94/1
0.020
95/1
0.020
फुल्ली बाई बेवा पूरन , घनश्याम वगैरह
0.010
95/2
0.010
फुल्ली बाई बेवा पूरन , घनश्याम वगैरह
0.100
कुल रकबा
2. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . पिपरियांकला- भैंरोघाट मार्ग में हिरन नदी पर पुल पहुंचमार्ग हेतु.
3. भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री , लो. नि. वि. सेतु संभाग , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवनारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1664
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 1 जून 2015
क्र. 3654 - भू-अर्जन-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील - राजगढ़
(ग) ग्राम-खेरासी
(घ) क्षेत्रफल-0.090 हेक्टर.
रकबा
सर्वे
नंबर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.090
372
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- खेरासी तालाब की नहर निर्माण हेतु शेष प्रभावित भूमि. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि कानिरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 30 मई 2015
क्र. 1549 - प्रका. भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्राम- कुंआ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.591 हेक्टेयर .
खसरा
क्षेत्रफल
नं.
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.008
1415
0.096
1622
0.053
1623
0.070
1445
0.064
1446
0.168
1626
0.140
1452
0.064
1453
0.084
1454
0.028
1299
0.024
1298
0.016
1297
0.060
1460
0.080
1291
0.112
1458
0.160
1449
0.032
1300
0.118
1412
0.036
1413.
1415
0.048
0.068
1411
0.008
1410
0.160
1408
0.004
1603
0.020
1602
0.024
1407
0.034
1377
0.117
1332
0.045
1333
0.028
1334
0.075
1335
1336
0.058
0.032
1337 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
(2)
(1)
1376
0.024
0.240
1373
0.016
1374
0.004
1372
0.008
1371
1338
0.032
0.045
1339
0.052
1340
0.064
1351
1349
0.004
0.004
1348
0.016
1341
1342
0.016
1.240
1343
1345
0.004
0.004
1344
0.028
1524
0.128
1523
0.120
1522
1451
0.008
0.080
1448
1455
0.088
0.012
1302
0.040
1301
0.016
1657
0.084
1456
0.080
1459
4.591
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कुंआ सब माइनर नम्बर -1 एवं स्केप चैनल के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है ..
क्र. 1551- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
1665
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- पवैया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.151 हेक्टेयर.
क्षेत्रफल
खसरा
नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.020
110
111
0.106
112
0.008
113
0.028
0.016
139
140
0.010
141
0.012
0.122
138
0.038
725
128
0.136
0.012
129
130
0.064
131
0.058
0.076
134
132
0.048
0.036
133
0.024
34
0.048
33
32
0.076
0.040
31
30
0.048
0.096
29
40
0.016
0.100
21
0.024
20
0.040
19
18
0.030
17
0.060
164
0.096
165
0.016
0.047
288
287
0.048
0.008
286
280
0.128 1666
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
(2)
(1)
0.008
281
0.008
292
0.010
284
0.010
291
0.074
285
0.074
290
0.012
298
0.084
293
0.096
296
0.040
635
योग .. 2.151
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कुंआ सब माइनर नम्बर -1 एवं पवैया माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1553 - प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ ग्राम- मैंनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.114 हेक्टेयर.
खसरा
नं.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.008
41
0.016
39
0.008
57
0.012
61
0.012
78
0.048
79
(2)
(1)
0.006
109
0.004
76/2
योग .. 0.114
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बम्हौरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1555 - प्रका.- भू-अर्जन-2015.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
( ग) नगर/ग्राम- महदेवा पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.088 हेक्टेयर.
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.058
512
0.024
146
144
0.006 योग 0.088
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु..
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1557 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 1667
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ग्राम- रजरबार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.012 हेक्टेयर.
क्षेत्रफल
खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
456
0.012 योग . 0.012
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कोटर माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1559 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- सेमरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.822 हेक्टेयर.
खसरा
नं.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.016
254
0.020
398
(2)
(1)
0.120
399
0.024
251
0.008
238
0.030
122
0.012
239
0.050
116
0.072
117
0.024
115
0.160
110
0.032
108
0.032
111
0.004
57
0.140
52
53
0.078 0.822
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1561 - प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- कोटर
(ग ) नगर/ग्राम- देवरी बृत
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.111 हेक्टेयर .
खसरा
क्षेत्रफल
नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.026
354/1/1
0.006
357
272/1
0.043
0.008
327 1668
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
(2)
(1)
0.011
343
0.015
340
योग .. 0.111
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1563 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ग्राम- देवरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.125 हेक्टेयर.
खसरा
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
नं. (1)
0.004
206
0.030
406/1/क
406/ 1/ख
0.010
0.021
668/1 /ख
0.032
669/1 /ख
670/2
0.028
0.125
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1565 - प्रका. भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) नगर/ग्राम- कोटर
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.788 हेक्टेयर.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नं. (1)
134/2
0.030
0.020
135/2
0.012
855
0.016
858
0.028
859
0.028
1127
1128
0.012
0.065
3173 /1 /ग
0.092
3155/3
0.065
3906
4315
0.116
3735/1
0.044
0.048
3735/2
0.132
3735/3
0.080
3735/5
0.788
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर एवं मुख्य नहर और माइनर, सबमाइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1567- प्रका. भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि भाग 1 ]
1669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ग्राम- इटौर कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.168 'हेक्टेयर.
खसरा नं.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.040
18
0.012
85
0.004
177
0.012
137
0.092
42
43
0.008 0.168
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की उमरी माइनर एवं बम्हौरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1569 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-कोटर
(ग ) नगर/ग्राम -गोलंहटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.062 हेक्टेयर.
क्षेत्रफल
खसरा
नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.045
61/1/1
(1)
(2)
0.004
83
0.013
84
0.062
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1571 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर/ ग्राम- बरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.058 हेक्टेयर.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नं. (1)
0.048
331 332
0.010 0.058
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1670
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2015
क्र. 414-गोपनीय- 2015- दो - 2-1-2015 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( जिला स्थापना ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को, उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार (न्यायिक-2 ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर का कार्य आगामी आदेश तक करने हेतु निर्देशित करते हैं .
जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2015
क्र. C- 1974-दो- 14-1-2015.- श्री बी. एल. पवार, सहायक ग्रेड एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10,500 (पुनरीक्षित वेतनबैंड रु . 9,300-34800+ ग्रेड पे रु. 4200 ) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर दिनांक 01 मई 2015 से की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पद पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा उनकी पदोन्नति स्वयमेव निरस्त समझी जावेगी एवं उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2015
क्र. B - 1741- दो-2-26-2011.- श्री वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 31 मार्च से 17 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए अठारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2015
क्र. B -1743- चार-8-42-77.- श्री दिलीप कुमार मिश्र, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर ( वर्तमान में विशेष न्यायाधीश, सीहोर ) को दिनांक 20 से 24 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार मिश्र , प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर ( वर्तमान में विशेष न्यायाधीश , सीहोर ) को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप कुमार मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 1745- दो- 2-109-2006.- श्री पी . एस . पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 18 से 21 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 1747- दो-2-58-2014.- श्री पी. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को दिनांक 16 से 20 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2015 के एवं पश्चात में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री पी . सी. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
1671 जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2015
क्र. 419-गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम
क्र. B - 1749- दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 02 से 05 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 , 7 एवं 8 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (1) (2)
अवकाशं से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B - 1751- दो- 2-15-2013. श्री विनोद भारद्वाज , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 23 से 27 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार,
(3) प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शुजालपुर, जिला शाजापुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1 श्री राजीव कुमार करमहे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , शुजालपुर, जिला शाजापुर.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
Jabalpur , the 25th April 2015
No. 574 - CJ . - II - 1329.-WHERAS , a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Sandeep Soni , Civil Judge , Class - II , Chhindwara for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer.
AND , WHEREAS , looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tempering of evidence and withnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.
THEREFORE , in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1 ) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification , Control and Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court , hereby, places Shri Sandeep Soni , Civil Judge , Class - II , Chhindwara under suepension with immediate effect with the headquarters at JABALPUR during the period of suspension . He is further directed to report to the District and Sessions Judge , Jabalpur, in compliance of the order. As directed, the orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.
By order of the High Court , SHAILENDRA SHUKLA , Principal Registrar . (Vigilance) .
1672
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2015
क्र. सी - 1904- तीन-6-2-2015.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) , ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है: -
सारणी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
क्र.
(1)
(2)
1. श्रीमती पल्लवी द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 2. श्री अग्नीन्ध कुमार द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 3. श्री प्रवीण पटेल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 4. श्री देवदत्त, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 5. सुश्री निधि श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 6. श्री मानवेन्द्र पवार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 7. श्री निर्मल मण्डोरिया, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 8. श्री कमलेश मीणा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 9. कु. चेतना पालीवाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 10. श्री नीरज पवैया, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 11. श्री आनंद गौतम , न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 12. श्री दीपक चौधरी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 13. कु. सारिका बावरे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 14. श्रीमती मंजूल पाण्डे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 15. श्री वीरेन्द्र जोशी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री राकेश पाटीदार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 16.
17. श्री भारत सिंह कनेल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 18. श्री एस. के. कौशल , न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 19 . श्री परमानंद चौहान , न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 20. श्री संतोष बघेल , न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 21. श्री कमलेश भरकुंदिया, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 22. श्री ऋषिराज त्रिवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
राजस्व जिला पदस्थापना का स्थान
(4) (3)
सागर सागर
सागर सागर
सागर
सागर
सागर सागर
सागर सागर
बड़वानी बड़वानी
अशोकनगर अशोकनगर
अशोकनगर अशोकनगर
अशोकनगर अशोकनगर
अशोकनगर अशोकनगर
अशोकनगर मुंगावली
चंदेरी
अशोकनगर
राजगढ़ राजगढ़
नौगांव
छतरपुर
मंदसौर मंदसौर
मंदसौर मंदसौर
मंदसौर मंदसौर
मंदसौर नारायणगढ़
मंदसौर नारायणगढ़
मंदसौर गरोठ
मंदसौर गरोठ
मंदसौर भानपुरा 1673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
Jabalpur , the 29th April 2015
No. B - 1807 - III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Shashikala Chandra , Presiding Officer of the court of Special Judge , SC /ST ( POA ) Act , E. N. Khandwa for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter E. N. Khandwa .
No. B - 1809 - III - 6-6-84- II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Chandra Mohan Upadhyay, Presiding Officer of the court of IInd Additional District & Sessions Judge , Katni for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Katni .
क्र. बी-1811 -तीन-10-40-78( आर्थिक अपराध ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-2974- तीन- 10-40-78 ( आर्थिक अपराध ) , दिनांक 10 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 8 के खण्ड ( 2 ) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
अनुसूची
क्र. विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
मुख्यालय स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले ) का नाम
(4)
(3)
(1) (2)
ग्वालियर
" 8 श्री अजय कांत पाण्डे मुख्य न्यायिक
दण्डाधिकारी , ग्वालियर.
ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर,
दतिया तथा
टीकमगढ़.
No. B - 1811 - III - 10-40-78- ( Economic Offences ) .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure . 1973 (Act No. 2 of 1974 ) . the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in its Notification No. C - 2974-111-10-40-78 ( Economic Offences ) dated 10th April 2013 , namely:-
AMENDMENT
In the schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2 ) against Sr. No. 8 the Following entries shall be substituted , namely :-
SCHEDULE
Local Area (CivilDistricts )
Head Quarter
S. No.
Name of the Presiding Officer of the Special Court
(4)
(3)
(2)
(1)
Gwalior
Morena , "8 Shri Ajay Kant Pandey, CJM, Gwalior .
Gwalior , Sheopur, Bhind, Shivpuri , Guna, Ashoknagar, Datia & Tikamgath.
क्र. बी- 1813 - तीन-10-40-78( आर्थिक अपराध ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1128- तीन- 10-40-78 ( आर्थिक अपराध ) , दिनांक 14 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 7 के खण्ड ( 2 ) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
अनुसूची
मुख्यालय स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले ) क्र. विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम
(4)
(3)
(1) (2)
जबलपुर, कटनी,
जबलपुर
" 7 श्रीमती प्रीती सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जबलपुर.
दमोह, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सागर , पन्ना, छतरपुर , शहडोल. " No. B - 1813 - III - 10-40-78- ( Economic Offences ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) , the High Court of Madhya Pradesh . hereby makes the following amendment in its Notifi- cation No. D - 1128-111-10-40-78 ( Economic Offences ) dated 14th March 2012 , namely: --
AMENDMENT
In the schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2 ) against Sr. No. 7 the following 1674
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015
entries shall be substituted , namely :-
SCHEDULE
S. No.
Local Area (CivilDistricts)
Head Quarter
Name of the Presiding Officer of the Special Court
(3)
(4) (2)
(1)
Jabalpur .
7 Smt . Preeti Singh , JMFC , Jabalpur.
Jabalpur, Katni , Damoh Mandla , Rewa, Satna , Sidhi , Sagar , Panna , Chhatarpur , Shahdol .
जबलपुर , दिनांक 1 मई 2015
क्र. B - 1876- तीन- 10-42-75 ( सतना- उचेहरा ) .- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक डी-1046 , तीन-10-42-75 (सतना- उचेहरा ) , दिनांक 12 मार्च 2012 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , उचेहरा की श्रृंखला न्यायालय , सतना से है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
No. B - 1876 - III - 10-42-75 ( Satna- Uchehra) .- High Court Notification No. D - 1046 , III - 10-42-75 ( Satna- Uchehra) dated 12th March 2013 , so far as it relates to holding Link Court of Civil Judge , Class - I , Uchehra to Satna , is hereby stands cancelled .
क्र. B -1878- तीन-10-42-75 ( डिण्डौरी- शहपुरा ) . - उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-3194 , तीन-10-42-75 (डिण्डौरी - शहपुरा ) , दिनांक 17 जून 2014 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , शहपुरा की श्रृंखला न्यायालय, डिण्डौरी से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
No. B - 1878 - III - 10-42-75 ( Dindori- Shahpura) .-High Court Notification No. B - 3194 , III - 10-42-75 (Dindori- Shahpura) dated 17th June 2014, so far as it relates to holding Link Court of Civil Judge , Class - II , Shahpura to Dindori , is hereby stands cancelled.
क्र. B -1880- तीन- 10-42-75 ( देवास- सोनकच्छ ) . -उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी -6974, तीन-10-42-75 (देवास -सोनकच्छ) , दिनांक 18 सितम्बर 2013 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सोनकच्छ की श्रृंखला न्यायालय , देवास से है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
No. B - 1880 - III - 10-42-75 ( Dewas- Sonkachh) . High Court Notification No. C - 6974 , III - 10-42-75 ( Dewas- Sonkachh) dated 18th September 2013 , so far as it relates to holding Link Court of Civil Judge Class - II , Sonkachh to Dewas , is hereby stands cancelled.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( डी. ई ) .
जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2015
क्र. 412- गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
कहां से नाम
क्रमांक
(1)
1
(3) जबलपुर (2) श्री ओंकार नाथ, रजिस्ट्रार ( न्यायिक 2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर.
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5) जबलपुर
(4) जबलपुर
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी. श्री ओंकार नाथ , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर Secretary, Rule Making Committee ( Criminal Rules ) and Committee under section 123 of the C.P.C. के पद का कार्य भी सम्पादित करते रहेंगे .
1675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 1 मई , 2015
क्र. 428- गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -
सारणी
कहां को
नाम
कहां से
क्रमांक
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
राजगढ़
भोपाल
1 . श्री राजेश नन्देश्वर
जीरापुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
लौण्डी
उज्जैन
2
छतरपुर
श्री मनोज कुमार शर्मा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.